इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 49]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2016- अग्रहायण 11 , शक 1938
विषय-सूची
( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 1.-
(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क)
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2016
क्र. ई- 1-305-2016-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/30/ 2016/AIS- I , दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा श्री शिवम वर्मा, भाप्रसे ( 2013 ) की सेवाएं नागालैण्ड संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं.
2. श्री शिवम वर्मा को आगामी आदेश तक, राजस्व संबंधी विषयों पर दो सप्ताह के संक्षिप्त प्रशिक्षण के लिए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल में संबद्ध किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2016
क्र. ई- 5-907 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस. , अपर आयुक्त, सागर संभाग , सागर को दिनांक 7 से 30 नवम्बर 2016 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4631
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
4632
(3 ) . अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2016
क्र. ई-5-930 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री फटिंग राहुल हरिदास, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , श्योपुर को दिनांक 10 से 25 नवम्बर 2016 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री फटिंग राहुल हरिदास को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..
(3) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-685 - आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री डी. पी . आहूजा, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक) को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2016 द्वारा दिनांक 1 से 11 नवम्बर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2016 तक बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षत अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 नवम्बर 2016 एवं दिनांक 19, 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
2. शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2016 अनुसार यथावत्.
क्र. ई - 5-901 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल , भाप्रसे , अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को दिनांक 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 अक्टूबर एवं 6 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-911 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. , आयएएस. , तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , उमरिया को दिनांक 1 से 30 अक्टूबर 2016 तक स्वीकृत साठ दिन के चाईल्ड केयर लीव के अनुक्रम में दिनांक 1 से 10 नवम्बर 2016 तक दस दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुग्रह पी. , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहीं.
भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2016
क्र. ई - 5-835 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस . , आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 15 नवम्बर 2016 से दिनांक 2 दिसम्बर 2016 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 3 दिसम्बर 2016 के स्थानीय अवकाश तथा दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. ई- 5-846- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती रेनूतिवारी , आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को दिनांक 5 से 11 नवम्बर 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से. लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-409- आयएएस लीव- 5- एक. श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे ( 1982 ) , तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री एस.आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016
क्र. ई. - 5-690- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 , दिसम्बर 2016 एवं दिनांक 17, 18 , दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4633 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरूद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-888 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे , आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2016 द्वारा दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2016 तक छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 नवम्बर 2016 एवं 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2016 अनुसार यथावत्.
क्र. ई. - 5-951 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री रवीन्द्र सिंह , आयएएस. , उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 5 से 12 दिसम्बर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 13 दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-843- आयएएस- लीव -5-एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश को दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
4634
क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3. से 13 अक्टूबर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूरब 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 सितम्बर 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई -5-1002 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राजेश कुमार कौल , आयएएस. , संयुक्त राजस्व आयुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त राजस्व आयुक्त भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-573 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2016 (2 ) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-922 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अजय
क्र. ई- 5-785 - आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , आयएएस . , आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल को दिनाकं 5 से 16 दिसम्बर 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 दिसम्बर एवं 17 , 18 , दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
कटेसरिया, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ को दिनांक 15 से 24 नवम्बर 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 , 14 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का प्रभार श्री निशांत वरवड़े, कलेक्टर, जिला भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कटेसरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजय कटेसरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निशांत वरवड़े, आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कटेसरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-890- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2016
क्र. ई - 1-65-2016-5- एक, मध्यप्रदेश संवर्ग के आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2016 को सम्पन्न हुई थी. इसमें आवंटन वर्ष 2003 के एक अधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा तो तत्समय कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत नहीं हुआ था और वे प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं थे, अतः उनका नाम उक्त छानबीन समिति के समक्ष विचारण हेतु नहीं रखा जा सका था.
2. राज्य शासन के आदेश दिनांक 29 जुलाई 2016 द्वारा उन्हें काल्पनिक तिथि अर्थात्1-1-2012 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत किया गया है तथा पदोन्नति का वास्तविक लाभ उनकी भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक अर्थात् 24 नवम्बर 2015 से दिया गया है. श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति की उपयुक्तता के लिए रिव्यू छानबीन समिति की बैठक दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को सम्पन्न हुई. समिति द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया.
3. राज्य शासन एतद्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (2003 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) सातवें वेतनमान में पे मेट्रिक्स के लेवल 13 अनुसार ) स्वीकृत किया जाता है.
4. श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे ( 2003 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को उपरोक्तानुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप इस आदेश के प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2016
क्र. ई- 5-821 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस . , सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 10, 11 दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(3 ) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-573 - आयएएस - लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी. मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथोरिटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा उक्त से प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-834- आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस. , विकअ-सह - सचिव, राज्य सूचना आयोग को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 नवम्बर 2016 एवं दिनांक 19, 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- सचिव, राज्य सूचना आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4636
?
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहीं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2016
क्र. एफ 3-01-2016- एक- 4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.ब. एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में संसदीय एवं विधान सभा उप चुनाव 2016 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विर्निदिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.
2. क्रमांक एफ 3-01-2016-1-4.- राज्य शासन, एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि संसदीय एवं विधान सभा उप चुनाव 2016 के लिये मतदान के दिन दिनांक 19 नवम्बर 2016 ( शनिवार ) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:-
अनुसूची
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1)
मतदान की तारीख (2)
19 नवम्बर 2016
(शनिवार) .
जिला शहडोल अनूपपुर, उमरिया, कटनी एवं बुरहानपुर के 12 - शहडोल (अ.ज.जा. ) संसदीय एवं 179 - नेपानगर (अ.ज.जा. ) (विधान सभा) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2016
क्र. एफ 1-109-2016- ब-2- दो. श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा 36 Asian & Pacific Confrence of Correctional Administrators (APCCA) to be held at Tiajin China from 16-21 October 2016 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2016 तक 4 दिवस अर्जित अवकाश के साथ विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति प्रदान की जाती है.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास , अवर सचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2016
क्र. एफ 31-3-2014-दो-ए (3 ).-विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 31-3-2009-दो- ए( 3 ) , भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के व्यवस्थापन एवं पुनर्वास हेतु गठित समामेलित विशेष निधि की राज्य प्रबंध समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्य मेजर जनरल एस. आर. सिन्हो एवं श्री आर. एन. प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को राज्य शासन एतद्वारा अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत करता है:-
1. मेजर जनरल , पी. एन. त्रिपाठी ( से.नि. ) , मकान नं . 329, सेक्टर बी, रक्षाविहार, भोपाल.
2. मेजर जनरल , पी. एन. त्रिपाठी ( से.नि. ) , मकान नं. 329 , सेक्टर बी, रक्षाविहार, भोपाल.
उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने केदिनांक से 02 वर्ष की अवधि के लिये होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी उपसचिव.
4637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2016
फा. क्र. 17- (ई ) -83-2003 - इक्कीस- ब-( एक) -3892-2016.- विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-2003- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 3 , 36 , 70 एवं 88 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
(3)
(2)
(1)
3
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
अनूपपुर
श्री प्रदीप मित्तल , द्वितीय अपर सेशन न्ययाधीश, अनूपपुर.
36
गुना
श्री ओंकार नाथ , विशेष न्ययाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) . अधिनियम , 1989 गुना.
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 गुना.
70 रायसेन
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , रायसेन
श्री रमेश साहू, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
88 सीहोर
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , नसरूल्लागंज
श्री मोहम्मद मूसा खान, द्वितीय अपर सेशन नसरूल्लागंज.
F. No. 17 (E) 83-2003 - XXI - B (one ) -3892-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83- 03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September, 2010 namely:-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Table , for serial numbers 3 , 36, 70 and 88 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
Name of the Judge of the Special Court (4)
Name of Special Court
(3)
S. No. (1) "3.
Name of Civil District (2) Anuppur
Shri Pradeep Mittal , IInd Additional Sessions Judge , Anuppur .
IInd Additional Sessions Judge , Anuppur.
36.
Guna
Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act, 1989 , Guna .
Shri Omkarnath , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 , Guna .
4638
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(3)
(2 )
(1)
Raisen
70.
IIIrd Additional Sessions Judge , Raisen.
Sehore
88 .
IInd Additional Sessions Judge , Nasrullaganj .
(4)
Dr. Ramesh Sahu , IIIrd Additional Sessions Judge , Raisen .
Shri Mohd . Moosa Khan , IInd Additional Sessions Judge , Nasrullaganj " .
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2016
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) -3895-2016.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 2, 33, 36, 41 , 43 , 47-1 तथा 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)
अनुक्रमांक (1)
"2. श्री एस . बी. वर्मा, दशम् अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
33. श्री ओमकार नाथ , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, गुना.
36. श्री राजेश कुमार गुप्ता , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , राजगढ़ (ब्यावरा) .
41. श्री अरूण कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शिवपुरी.
43. श्री विजय कुमार पाण्डे ( सीनि. ) , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , मण्डला. 47-1. श्री अजय प्रकाश मिश्र , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, कटनी.
50. श्री प्रदीप मित्तल , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर.
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड विशेष न्यायालय (3)
(4)
उज्जैन
उज्जैन
गुना
गुना
राजगढ़ (ब्यावरा) राजगढ़
(ब्यावरा)
शिवपुरी
शिवपुरी
मण्डला
मण्डला
कटनी
कटनी
अनूपपुर".
अनूपपुर
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
4639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
F. No. 1-6-89- XXI - B ( 1 ) 3895-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence ofthe High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B (I ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I dated the 17th April 1998 , namely :-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 2, 33 , 36, 41 , 43 , 47-1 and 50 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S.No.
SpecialCourt
Local area Session division (4)
(3)
Name and designation ofthe Judge (2)
(1)
"2.
Ujjain
Ujjain
Shri S. B. Verma , Xth Additional Sessions Judge, Ujjain
Guna
Guna
33 . Shri Omkarnath , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Guna .
36.
Rajgarh (Bioara)
Rajgarh (Bioara)
Shri Rajesh Kumar Gupta, Special Judge, Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Rajgarh (Bioara) .
Shivpuri 41.
Shivpuri
Shri Arun Kumar Verma , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Shivpuri .
Mandla
Mandla 43. Shri Vijay Kumar Pandey , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Mandla .
Katni
Katni 47-1 . Shri Ajay Prakash Mishr , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Katni .
50.
Anuppur
Anuppur" .
Shri Pradeep Mittal , IInd Additional Sessions Judge , Anuppur .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
4640
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2016
फा. क्र. 1 अ- 1-15-21 - इक्कीस-ब(दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में नियुक्त समस्त निम्नलिखित विधि अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक 1 अगस्त 2016 से उनके कार्यकाल समाप्ति या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है:-
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर अधिवक्ता का नाम
पद
क्रमांक
(1)
(2)
(3) अतिरिक्त महाधिवक्ता
1 श्री विशाल मिश्रा
अतिरिक्त महाधिवक्ता
उप महाधिवक्ता
1 श्रीमती अमी प्रवल सोलंकी उप महाधिवक्ता विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 1 श्री चन्द्रसेन रोमन
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
(2)
(1)
(3) 2 श्री भानु प्रताप सिंह चौहान विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
3 श्री प्रवीण नेवास्कर
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4 सुश्री निधि पाटनकर
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5 श्री गिरधारी सिंह चौहान विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6 श्री कमल जैन
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7 श्री राजेन्द्र सिंह यादव
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
8 श्री हरीश दीक्षित
विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता
उप विधि अधिकारी/ 1 श्री राजकुमार अवस्थी
उप शासकीय अधिवक्ता.
उप विधि अधिकारी/ 2 डॉ. अंजली ज्ञानानी
उप शासकीय अधिवक्ता.
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2016
फा. क्र. 17 (ई) 43-2009- इक्कीस - ब( एक) -4239-2016.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक) 13 , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
न्यायाधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थल अनु.- क्रमांक
(2)
(3) दमोह (1) "20. श्री शिवराज सिंह गवली, षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.
सारणी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(6)
(5) दमोह
दमोह." (4) दमोह 4641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
F. No. 17 (E)43-2009 - XXI- B ( 1 ) -4239-2016 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009- XXI- B (I) 2251-13 , dated 10th May, 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial number 20 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
TABLE
S. No.
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3)
(2)
(1)
Damoh " 20. Shri Shivraj - Singh Gawli , VIthCivil Judge , Class - 11 .
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस ब( एक) .-(मेरिट क्र . 01 ) , राज्य शासन, श्री गौरव गर्ग पिता राकेश गर्ग , को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 9 अगस्त, 1987 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 3-2015- इक्कीस -ब( एक) 3331.-(मेरिट क्र. 03 ) , राज्य शासन, श्री शरद जोशी पिता श्री सत्येन्द्र जोशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 06 जून 1988 है.
फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015-इक्कीस ब ( एक) .- ( मेरिट क्र. 07) , राज्य शासन , सुश्री रिनी खान पिता श्री अतीक अहमद खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 21 अक्टूबर, 1988 है.
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(5)
(6) Damoh (4) Damoh
Damoh
फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015- इक्कीस-ब( एक). ( मेरिट क्र. 08 ) , राज्य शासन , श्री चैतन्य अनुभव चौबे पिता श्री कृष्ण कुमार चौबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला विदिशा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 25 अगस्त 1986 है.
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस- ब( एक) . ( मेरिट क्र. 12 ) , राज्य शासन, श्री तनवीर खान पिता अब्दुल रशीद खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेशं स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 13 अक्टूबर, 1989 है..
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस- ब( एक) .-(मेरिट क्र. 14) , राज्य शासन , सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव पिता श्री एन. के. श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त, 1991 है.
[ भाग . 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
4642
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 17 ) , राज्य शासन, श्री भारत सिंह रघुवंशी पिता श्री परमाल सिंह रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला अशोकनगर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 05 मई, 1991 है.
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस - ब( एक) .-(मेरिट क्र. 18 ) , राज्य शासन, सुश्री अंकिता श्रीवास्तव पिता श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर 1989 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015-इक्कीस ब ( एक) .-(मेरिट क्र. 24) , राज्य शासन, सुश्री रेनू यादव पिता सभापति यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 05 अगस्त, 1988 है.
फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015- इक्कीस- ब ( एक) .-(मेरिट क्र. 27) , राज्य शासन , श्री नदीम जावेद खान पिता अफसर जावेद खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 24 अक्टूबर, 1992 है.
भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2016
फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015- इक्कीस- ब( एक ) .- ( मेरिट क्र. 58 ) , राज्यशासन , श्री वेदप्रकाश सगर पिता श्री छबिराम सगर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 10जुलाई, 1988 है.
फा. क्र. 1 अ- 1-15-21 - इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में नियुक्त समस्त निम्नलिखित विधि अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक 1 अगस्त 2016 से उनके कार्यकाल समाप्ति या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो , तक के लिए लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है:-
अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर
पद
अधिवक्ता का नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
अतिरिक्त महाधिवक्ता 1 श्री सुनील जैन
उप महाधिवक्ता
उप महाधिवक्ता 1 श्री उमेश गजांकुश
उप महाधिवक्ता 2 श्री पुष्यमित्र भार्गव
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 1 श्री योगेश मित्तल
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
2 श्री मिलिन्द कुमार फडके विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
3 श्री संजय कारंजावाला
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4 श्री पंकज वाधवानी
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5 श्री रोमेश दवे
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6 श्री रोहित कुमार मंगल विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7 श्री भुवन देशमुख
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता
उप विधि अधिकारी/ 1 श्रीमती ममता शांडिल्य
उप शासकीय अधिवक्ता.
4643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक. 18 नवम्बर 2016
(3)
(2) .
(1)
2 श्री सी. एस. उज्जैनिया उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
3 श्री प्रसन्ना भटनागर
उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
4 श्री पियूष जैन
उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
फा. क्र 2504-2016-इक्कीस-ब( दो ).- राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अगस्त 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सुशील कुमार पटेल, नोटरी , तहसील- पंधाना, जिला खण्डवा के नाम को विलोपित करते हुए उनके नोटरी व्यवसाय प्रमाण- पत्र को दिनांक 1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2020 तक नवीनीकृत मान्य करता है.
5 श्री अभिषेक सोनी
उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. सोनी, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016
क्र. एफ 6-2-2016- अट्ठावन.- भारत सरकार, कृषि, सहकारिकता एवं किसान कल्याण विभाग की यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (UPIS) का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए चयनित निम्नानुसार बीमा कम्पनियां अपने-अपने क्लस्टर अंतर्गत समस्त जिलों में करेंगी. यह स्कीम कृषकों के लिए ऐच्छिक आधार पर रहेगी:-
बीमा कंपनी (3) कलस्टर में शामिल जिले (2)
कलस्टर (1)
कलस्टर-A
एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, झाबुआ, बैतूल , नीमच , हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, शहडोल, उमरिया.
कलस्टर-B
इफको टोक्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
देवास, आगर- मालवा, गुना, राजगढ़ , सिवनी , अशोकनगर, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी.
कलस्टर-C
एच.डी.एफ.सी. एर्गों जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
उज्जैन, बड़वानी, ग्वालियर, रतलाम, अलीराजपुर, भिण्ड, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी.
कलस्टर-D
चोला मण्डलम् जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
इन्दौर, सागर, सीहोर, अनूपपुर, भोपाल , छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, बालाघाट.
कलस्टर- E
एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
खरगौन, धार, जबलपुर, खंडवा, छिन्दवाड़ा, कटनी , मंडला, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ , डिंडौरी.
2. यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम ( UPIS ) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों का लाभ ऐच्छिक रूप से किसान द्वारा लिया जावेगा. योजना अन्तर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिए माना जावेगा.
4644
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
[ भाग 1 3. यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम ( UPIS ) में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:-
प्रयोजन क्र.
अनुभाग
(2)
(3) (1)
बीमित
संकेतिक प्रीमियम राशि राशि(रु. )
(4)
(5)
लाभ ( प्रति व्यक्ति)
1 व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
(अ ) दुर्घटना से मृत्यु रुपये 2,00,000
रु. 12/- प्रति व्यक्ति
( ब ) स्थाई पूर्ण दिव्यांगता रुपये 2,00,000
(स) एक अंग/आंख की क्षति रुपये 1,00,000
2 जीवन बीमा
रु. 330/- प्रति व्यक्ति
मृत्यु जोखिम रुपये 2,00,000 ( प्रति व्यक्ति)
( अ) आवासीय भवन 3 आगजनी तथा संबंधित जोखिम.
रु. 40/- (सेवाकर अतिरिक्त) 50,000
20,000 रु. 20/- ( सेवाकर अतिरिक्त)
(ब ) घरेलू सामग्री बीमा ( गहने छोड़कर )
4
रु. 438/- ( सेवाकर अतिरिक्त) 25,000
विद्युत् डीजल पंप सेट 10 हार्स पॉवर तक
कृषि पंप सेट बीमा
5
लाभ (माता पिता/विद्यार्थी के लिये )
विद्यार्थी सुरक्षा बीमा
(सुरक्षा बीमा प्रति विद्यार्थी ) .
(अ) दुर्घटना से मृत्यु रुपये 50,000
(प्रति माता पिता/विद्यार्थी ) .
रु. 75/- प्रति विद्यार्थी 50,000
(ब ) पूर्ण स्थायी दिव्यांगता रुपये 50,000
(प्रति विद्यार्थी) .
(स) एक अंग/आंख की क्षति रुपये 25,000 ( प्रति विद्यार्थी) .
(सेवाकर अतिरिक्त) .
(द ) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती
होने पर रुपये 5,000
(प्रति. विद्यार्थी) .
6 कृषि ट्रेक्टर बीमा
कृषि ट्रेक्टर हेतु स्टेण्डर्ड मोटर
बीमा पॉलिस भारत सरकार की
(UPIS ) गाईड- लाईन के
अनुसार नियम लागू होंगे.
अनुसार लागू होंगे.
4. अन्य सभी नियम/निर्देश भारत सरकार की यूनिफाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम ( UPIS ) गाईड- लाईन के
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.
4645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016
क्र. एफ 3-100-18-5-2016. - एतद्वारा कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. 33-47/जि.यो.स./स.जि.प्र ./2002 , दिनांक 14 जनवरी 2003 के द्वारा ओंकारेश्वर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनिमय, 1973 की धारा 17 - क ( 1 ) के अन्तर्गत गठित समिति को ओंकारेश्वर विकास योजना 2021 हेतु निम्नानुसार पुर्नगठित किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.
समिति में पद
संस्था का नाम/पता
पदनाम
अधिनियम की
की धारा 17 - क( 1 )
की उपधारा
(3)
(4) (1)
(2)
सदस्य क
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद्, ओंकारेश्वर
सदस्य ख
अध्यक्ष
जिला पंचायत, खण्डवा
सदस्य ग
संसदीय क्षेत्र खण्डवा
संसद सदस्य
विधान सभा क्षेत्र मांधाता
सदस्य घ
विधायक
ड
सदस्य अध्यक्ष
लागू नहीं
सदस्य च
अध्यक्ष
जनपद पंचायत, पुनासा
सदस्य छ
सरपंच
लागू नहीं
सदस्य
जिला खण्डवा
ज
1. कलेक्टर
2.
सदस्य कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग , खण्डवा
सदस्य कार्यपालन यंत्री
3 .
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ,
खण्डवा.
सदस्य वन मण्डल अधिकारी
4.
वन विभाग, जिला खण्डवां
सदस्य प्रतिनिधि
5.
कॉउन्सिल ऑफ ऑर्किटेक्चर इण्डिया
सदस्य प्रतिनिधि
6.
इंस्टीटयूट ऑफ टाउनप्लानर्स इण्डिया
सदस्य 7. प्रतिनिधि
इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया
समिति का संयोजक
सदस्य सचिव झ
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर म. प्र .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2016
संशोधन
क्र. एफ 25-98-2016 - दस -3 .- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 सितम्बर 2016 के हिन्दी संस्करण में मुद्रित (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार 1. को निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जायेः-
" पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-02 /2014 - एफसी , दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंगढ़ जिला राजगढ़ की स्वीकृत परियोजना कुण्डालिया जलाशय में प्रभावित 275.27 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 275.656 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 23.706 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित भूमि 275.656 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म. प्र . शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक 12815/ 6/प्रवाचक-1/2012 , दिनांक 3-12-2012 से हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
[ भाग 1 4646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , राज्यपाल के सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन , भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2016
क्र. एफ- 1-3-16- रा.स. यू.ए. 1-1340.- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम , 1998 ( क्र. 13 सन् 1998 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु " प्रौद्योगिकी शिक्षा " के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
समिति के अध्यक्ष
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. डॉ. ईश्वर सिंह चौहान , ( भारत के पूर्व उच्चायुक्त एवं पूर्व कुलपति) भोपाल (म. प्र.) .
समिति के सदस्य
अध्यक्ष , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामांकित.
2. प्रो. बी. एस. सोन्दे, (पूर्व कुलपति, गोवा विश्वविद्यालय ) , बैंगलौर कर्नाटक) .
समिति के सदस्य
कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित 3. डॉ. रवि बी. ग्रोवर, निदेशक, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई ( महाराष्ट्र).
(2 ) कुलाधिपति के द्वारा डॉ. ईश्वर सिंह चौहान को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के आदेशानुसार,
अजय तिर्की , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
4647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) -462011
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016
आदेश
मध्य प्रदेश नगरपालिका कमांकः एफ- 87-107 / 15 / ग्यारह / 462.-
अधिनियम , 1961 की धारा - 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह - दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री अजय कुमार डोहर भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । नगर परिषद्, जैतवारा , जिला - सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 [ भाग 1 4648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
तक , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना म.प्र . के समक्ष दाखिल करना था ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना (म० प्र ० ) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री अजय कुमार डोहर द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया , परन्तु विधि अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया । अर्थात् बैंक से लेन - देन नहीं किया गया । और न ही निर्वाचन व्ययों के लिए बैंक खाता खोला गया ।
म० प्र ० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन - प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा " ग " में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन - प्रतिदिन के लेखे के रख - रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।
अभ्यर्थी , श्री अजय कुमार डोहर के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना से अभ्यर्थी के व्यय लेखों के संबंध में बैंक से लेन- देन नहीं करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी , श्री डोहर को जिला कार्यालय की ओर से सूचना - पत्र जारी किया गया , पर अभ्यर्थी की ओर से सूचना- पत्र का जवाब जिला कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके साथ ही श्री अजय कुमार डोहर, अध्यक्ष, नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना द्वारा इसके उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय हेतु खाता संधारित नहीं किया गया था घर पर रखे पैसे से लेन - देन किया गया था , जिसका कि व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया था ।
इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री अजय कुमार डोहर को इस संबंध में सूचना - पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया । 4649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
अभ्यर्थी, श्री अजय कुमार डोहर सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए । व्यक्तिगत सुनवाई के दरमियान श्री डोहर निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में बैंक से लेने- देन नहीं करने के संबंध में कोई संतोषजनक तथ्य् प्रकट नहीं कर सके । इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री श्री अजय कुमार डोहर के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।
दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री डोहर के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन - देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा-निर्देश जारी किए गये थे , पर अभ्यर्थी, श्री अजय कुमार डोहर द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए, जो आयोग द्वारा जारी दिशा - निर्देशों तथा विहित प्रक्रिया का उल्लंघन है ।
अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी , श्री डोहर के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है ।
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32 - ग के उपबन्धो के अन्तर्गत अभ्यर्थी, श्री अजय कुमार डोहर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, जैतवारा , जिला- सतना (म.प्र.) का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
[भाग 1 4650
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2016
आदेश
मध्य प्रदेश नगरपालिका कमांकः एफ- 87-107 / 15 / ग्यारह / 463.-
अधिनियम , 1961 की धारा - 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह - दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद् , जैतवारा , जिला- सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री बैजनाथ साकेत भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना म.प्र . के समक्ष दाखिल करना था ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना (म ०प्र ० ) के पत्र कमांक 1883 , दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी, श्री बैजनाथ साकेत द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का 4651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया , पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।
म०प्र ० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन- प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा " ग " में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन - प्रतिदिन के लेखे के रख - रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।
अभ्यर्थी , श्री बैजनाथ साकेत के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना- पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी , श्री साकेत को जिला कार्यालय की ओर से सूचना - पत्र जारी किया गया । इस संबंध में अभ्यर्थी श्री साकेत द्वारा जिला कार्यालय को जवाब प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने चुनाव के दौरान व्यय की गई राशि को अपने बैंक के खाता से आहरित नहीं करने के बजाय अपने सगे- संबंधियों से उधार लेकर किया गया ।
इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री बैजनाथ साकेत को इस संबंध में सूचना- पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया । अभ्यर्थी , श्री बैजनाथ साकेत सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ।
इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री श्री बैजनाथ साकेत के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
4652
दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी , श्री साकेत के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया , पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन - देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा- निर्देश जारी किए गये थे , पर अभ्यर्थी , श्री बैजनाथ साकेत द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए , जो आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी , श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है ।
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32- ग के उपबन्धो के अन्तर्गत अभ्यर्थी , श्री बैजनाथ साकेत को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना (म.प्र . ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
(सुनीतात्रिपाठी )
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
4653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016
आदेश
मध्य प्रदेश नगरपालिका कमांकः एफ- 87-107 / 15 / ग्यारह / 464.-
अधिनियम , 1961 की धारा- 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह- दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद् , जैतवारा , जिला- सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री रामबेटा बर्मा भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । नगर परिषद्, जैतवारा , जिला - सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना म.प्र . के समक्ष दाखिल करना था ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना (म ०प्र ० ) के पत्र कमांक 1883 , दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी , श्री रामबेटा बर्मा द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया , पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
4654
नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए । और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।
म० प्र ० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन - प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा " ग " में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन - प्रतिदिन के लेखे के रख - रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।
अभ्यर्थी , श्री रामबेटा बर्मा के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना- पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी , श्री साकेत को जिला कार्यालय की ओर से सूचना - पत्र जारी किया गया । इस संबंध में अभ्यर्थी श्री बर्मा द्वारा जिला कार्यालय को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।
इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री रामबेटा बर्मा को इस संबंध में सूचना- पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।
अभ्यर्थी, श्री रामबेटा बर्मा सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए , पर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कोई ठोस तथ्य प्रकट कर सके , जो आयोग के लिए समाधानकारक हो । साथ ही उनके द्वारा इस संबंध में जो अभ्यावेदन दिनांक 20/9/2016 आयोग को प्रस्तुत किया गया उसे भी आयोग द्वारा समाधानकारक नहीं पाया गया ।
इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री श्री रामबेटा बर्मा के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए । 4655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी , श्री बर्मा के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया, पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन - देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा- निर्देश जारी किए गये थे , पर अभ्यर्थी , श्री रामबेटा बर्मा द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए , जो आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी , श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है ।
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32 - ग के उपबन्धो के अन्तर्गत अभ्यर्थी, श्री रामबेटा बर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, जैतवारा , जिला - सतना (म.प्र . ) का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
[भाग 1 4656
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016
आदेश
मध्य प्रदेश नगरपालिका कमांकः एफ- 87-107 / 15 / ग्यारह /466.-
अधिनियम , 1961 की धारा - 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र . राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह - दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा , जिला- सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री इन्द्रपाल प्रजापति भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना म.प्र . के समक्ष दाखिल करना था ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना (म ०प्र ० ) के पत्र कमांक 1883 , दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषितं परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी , श्री इन्द्रपाल प्रजापति द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल 4657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया 1
म० प्र ० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन - प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा " ग " में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन - प्रतिदिन के लेखे के रख - रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।
अभ्यर्थी , श्री इन्द्रपाल प्रजापति के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना- पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी , श्री साकेत को जिला कार्यालय की ओर से सूचना - पत्र जारी किया गया । इस संबंध में अभ्यर्थी श्री प्रजापति द्वारा जिला कार्यालय को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । ( पी० 48 / सी.)
इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री इन्द्रपाल प्रजापति को इस संबंध में सूचना- पंत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया । अभ्यर्थी , श्री इन्द्रपाल प्रजापति सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए । [भाग 1 4658
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री श्री इन्द्रपाल प्रजापति के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।
दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री प्रजाति के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया , पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन - देन नहीं किया गया और न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा- निर्देश जारी किए गये थे , पर अभ्यर्थी , श्री इन्द्रपाल प्रजापति द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए , जो आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी, श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है । अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32 - ग. के उपबन्धो के अन्तर्गत अभ्यर्थी , श्री इन्द्रपाल प्रजापति को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना (म.प्र . ) का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुनीतात्रिपाठी)
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
4659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016
आदेश
कमांकः एफ- 87-107 / 15 / ग्यारह / 466.-
मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा- 32- क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह - दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री कल्लू मेहतर भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना म.प्र . के समक्ष दाखिल करना था ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना (म ०प्र ० ) के पत्र कमांक 1883 , दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी , श्री कल्लू मेहतर द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया , पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल [भाग 1 4660
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए और न ही निर्वाचन व्ययों के लिए बैंक खाता खोला गया ।
म० प्र ० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन - प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा " ग " में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन - प्रतिदिन के लेखे के रख - रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।
अभ्यर्थी , श्री कल्लू मेहतर के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना को जिला स्तर परं व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना - पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी, श्री साकेत को जिला कार्यालय की ओर से सूचना - पत्र जारी किया गया । इस संबंध में अभ्यर्थी श्री कल्लू मेहतर द्वारा जिला कार्यालय को जवाब प्रस्तुत किया गया कि चुनाव के दौरान व्यय राशि को अपने बैंक के खाता से. आहरित नहीं करने के बजाय अपने सगे - संबंधियों से उधार लेकर खर्च किया ।
इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री कल्लू मेहतर को इस संबंध में सूचना - पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।
अभ्यर्थी , श्री कल्लू मेहतर सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ।
इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री श्री कल्लू मेहतर के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए । 4661
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी , श्री कल्लू मेहतर के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया , पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन - देन नहीं किया गया न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया । यही बात उन्होंने अपने अभ्यावेदन दिनांक 17/8/15 में दोहराई ।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा- निर्देश जारी किए गये थे , पर अभ्यर्थी, श्री कल्लू मेहतर द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए , जो आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी , श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है ।
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32 - ग के उपबन्धो के अन्तर्गत अभ्यर्थी , श्री कल्लू मेहतर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना (म.प्र .) का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./- (सुनीतात्रिपाठी )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
[भाग 1 4662
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2016 ..
आदेश
कमांकः एफ- 87-107 / 15 / ग्यारह / 467.-
मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा- 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह - दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री रामनाथ जाटव भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना म.प्र . के समक्ष दाखिल करना था ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना (म ० प्र ० ) के पत्र कमांक 1883 , दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी , श्री रामनाथ जाटव द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया , पर विधि अपेक्षित रीति से दाखिल 4663 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए और न ही निर्वाचन व्ययों के लिए बैंक खाता खोला गया ।
द्वारा म० प्र ० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन - प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा " ग " में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों दिन - प्रतिदिन के लेखे के रख - रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।
अभ्यर्थी , श्री रामनाथ जाटव के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना- पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस संबंध में अभ्यर्थी, श्री रामनाथ जाटव द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।
इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री रामनाथ जाटव को इस संबंध में सूचना - पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया । अभ्यर्थी , श्री रामनाथ जाटव सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए , पर सुनवाई के दरमियान कोई ऐसा ठोस तथ्य प्रकट कर सके जो आयोग के लिए समाधानकारक हो । साथ ही उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 20/9/16 भी प्रस्तुत किया गया , जिसमें उन्होंने व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत करना बताया गया । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
4664
इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री श्री रामनाथ जाटव के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।
दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी , श्री रामनाथ जाटव के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया , पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन - देन नहीं किया गया न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया । यही बात उन्होंने अपने अभ्यावेदन दिनांक 17/8/15 में दोहराई । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा- निर्देश जारी किए गये थे , पर अभ्यर्थी , श्री राजनाथ जाटव द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए , जो आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी , श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है ।
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धो के अन्तर्गत अभ्यर्थी , श्री रामनाथ जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् , जैतवारा , जिला- सतना (म.प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
4665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016
आदेश
कमांकः एफ-87-107 / 15 / ग्यारह / 468.- मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा - 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह - दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद् , जैतवारा , जिला- सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री ललित किशोर कोरी भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना म.प्र . के समक्ष दाखिल करना था ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना (म ०प्र ० ) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी , श्री ललित किशोर कोरी द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया , पर विधि अपेक्षित रीति से [भाग 1 4666
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
दाखिल नहीं कर त्रुटिपूर्ण लेखे दाखिल किए गए । अर्थात् बैंक से लेन - देन नहीं किया गया और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।
म० प्र ० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन - प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा " ग" में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन - प्रतिदिन के लेखे के रख - रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।
अभ्यर्थी , श्री ललित किशोर कोरी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना को जिला स्तर पर व्यय लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना- पत्र जारी कर कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग को भिजवाने हेतु लिखा गया ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सत्तना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस संबंध में अभ्यर्थी , श्री ललित किशोर कोरी द्वारा जबाव में बताया गया कि चुनाव के दौरान व्यय की गई राशि को अपने बैंक के खाता से आहरित नहीं करने के बजाय अपने सगे - संबंधितों से उधार लेकर किया । यही बात श्री कोरी द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 17/8/2015 में दोहराई गई ।
इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री ललित किशोर कोरी को इस संबंध में सूचना - पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक . 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया । 4667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
अभ्यर्थी , श्री ललित किशोर कोरी सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए ।
इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री श्री ललित किशोर कोरी के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।
दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी , श्री ललित किशोर कोरी के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया , पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन - देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया ।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा- निर्देश जारी किए गये थे , पर अभ्यर्थी , ललित किशोर कोरी द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए , जो जो आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है। कि अभ्यर्थी , श्री साकेत के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है ।
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32 - ग के उपबन्धो के अन्तर्गत अभ्यर्थी , ललित किशोर कोरी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् , जैतवारा , जिला - सतना (म.प्र. ) का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
[भाग 1 4668
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2016
आदेश
मध्य प्रदेश नगरपालिका कमांकः एफ- 87-107 / 15 / ग्यारह / 469.-
अधिनियम , 1961 की धारा - 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का , जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 " म.प्र . राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10/7/2014 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा ।
माह - दिसम्बर , 2014 में संपन्न नगर परिषद्, जैतवारा , जिला- सतना के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री श्यामलाल भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे । नगर परिषद्, जैतवारा , जिला - सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक , अध्यक्ष 4669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
पद के अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना म.प्र . के समक्ष दाखिल करना था ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना (म० प्र ० ) के पत्र कमांक 1883, दिनांक 19/1/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अनुसार अभ्यर्थी , श्री श्यामलाल द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा यद्यपि समयावधि में दाखिल किया गया, परन्तु विधि अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया । अर्थात् बैंक से लेन - देन नहीं किया गया । और न ही निर्वाचन व्ययों के लिये बैंक खाता खोला गया ।
म० प्र ० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर / अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिये दिन - प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण हेतु नियत रजिस्टर प्रोफार्मा " ग " में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन - प्रतिदिन के लेखे के रख - रखाव के लिये बैंक रजिस्टर नियत है । इस हेतु निर्वाचन व्यय करने वाले अभ्यर्थी के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है । बैंक खाता संधारण अभ्यर्थियों के व्ययों पर नियंत्रण एवम् पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक है ।
अभ्यर्थी , श्री श्यामलाल के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्ताशय की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 27/2/15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- सतना से अभ्यर्थी के व्यय लेखों के संबंध में बैंक से लेन- देन नहीं करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया ।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला - सतना के आयोग के पूर्व जारी पत्र दिनांक 27/2/2016 के संदर्भ में पत्र दिनांक 10/8/16 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी, श्री श्री श्यामलाल को जिला कार्यालय की ओर से सूचना - पत्र जारी किया गया , इस पर अभ्यर्थी श्री श्यामलाल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि चुनाव के दौरान व्यय की गई राशि को अपने बैंक के खाता से आहरित नहीं करने के बजाय अपने सगे - संबंधियों से उधार लेकर करना बताया ।
इसके उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री श्यामलाल को इस संबंध में सूचना - पत्र दिनांक 29/6/16 जारी कर दिनांक 20/9/2016 को व्यक्तिगतगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किया गया ।
अभ्यर्थी , श्री श्यामलाल सुनवाई तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए । [ भाग 1 4670
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
इसके बाद आयोग द्वारा दिनांक 21/09/16 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना को पत्र भेजकर विशेष वाहकों के माध्यम से श्री श्री श्री श्यामलाल के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त अभिलेख तलब किए गए ।
दिनांक 03/10/16 को अभ्यर्थी, श्री श्यामलाल के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत् परीक्षण किया गया , पर स्थिति पूर्ववत् पाई गई अर्थात् उनके द्वारा निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक से लेन - देन नहीं किया गया । न ही निर्वाचन व्ययों हेतु बैंक खाता खोला गया । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा इस निमित्त पूर्व से ही दिशा- निर्देश जारी किए गये थे , पर अभ्यर्थी , श्री श्यामलाल द्वारा इन निर्देशों के तहत अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए , जो आयोग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों तथा विहित प्रकिया का उल्लंघन है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी , श्री श्री श्यामलाल के पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है । अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धो के अन्तर्गत अभ्यर्थी , श्री श्यामलाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् , जैतवारा , जिला- सतना (म.प्र . ) का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
4671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 24 अक्टूबर 2016
क्र. 548-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, म. प्र . शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा.2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(4) 0.432
(3) करसरा
(2) मैहर
(1) सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बठिया-करसरा - बरेठी मार्ग निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग सतना
(म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 17 नवम्बर 2016
क्र. 2415- भू- अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा मुख्य नहर की माइनर, सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4). 0.700
(3) अकौना
(1) सतना
(2) कोटर
0.700
योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की माइनर एवं सब- माइनर नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
4672
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
क्र. 2419 - भू-अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा मुख्य नहर की माइनर , सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
0.500 कोटर
(1) सतना
(3) इटौर
0.500
योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की माइनर एवं सब - माइनर नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 2421 - भू- अर्जन- 16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित . भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा मुख्य नहर एवं माइनर, सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमिः का वितरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) 1.25
(3) अबेर
(1) सतना कोटर
1.25
योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग बाणसागर परियोजना अन्तर्गत क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
पुरवा मुख्य नहर एवं माइनर सब- माइनर नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
4673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 2423- भू-अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कुबरी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.25 (1) सतना
(3) कुबरी
(2) बिरसिंहपुर
योग 1.25
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 2425 - भू-अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिंकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कुबरी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.800 (1) सतना
(3) मेंहुती
(2) बिरसिंहपुर
योग 0.800
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की (6) कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
4674
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
[भाग 1 क्र. 2427- भू- अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पवैया सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) सतना
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.75 (2) रघुराजनगर
(3) पतौड़ा
योग 0.75 सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना की पवैया सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 2429 - भू-अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित. भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि अकौनी माइनर एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) सतना
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.45 (2) रघुराजनगर
(3) डगडीहा
योग 1.45 सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर एवं उसकी सब माइनर नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
)
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
4675
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 2431 - भू- अर्जन - 16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितां अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि अकौना माइनर, एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.60 (1) सतना
(3) सोहास
(2) रघुराजनगर
योग 1.60
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर एवं उसकी सब माइनर नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 2433 - भू-अर्जन- 16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि अकौना माइनर, एवं सब - माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) . 1.75 (1) सतना
(3) कुंआ
(2) रघुराजनगर
योग 1.75
अनुसूची
धारा 11 की धारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) (6) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग बाणसागर परियोजना की क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) . अकौना माइनर एवं उसकी सब माइनर नहरों के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4676
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 18 नवम्बर 2016
क्र. 981 - भू- अर्जन- प्र. क्र.6-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.
इलेक्ट्रिक रेल्वे ट्रेक्शन हेतु 132 के. व्ही. सप्लाई वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय करने हेतु ग्राम किसरोद तहसील शहपुरा जिला जबलपुर की निजी भूमि में स्थापित 131 के. बी. उपकेन्द्र में एक अतिरिक्त 132 के.व्ही.वे. के निर्माण हेतु उपकेन्द्र से सटी हुई है उक्त निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा ( 12 ) के तहत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में. )
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
0.16
भू-अर्जन अधिकारी , पाटन
जबलपुर
किसरोद
शहपुरा
इलेक्ट्रिक रेल्वे ट्रेक्शन हेतु 132के.व्ही. सप्लाई वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय करने हेतु उपकेन्द्र के विस्तारीकरण हेतु भूमि का अर्जन.
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में एवं कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाब निर्माण संभाग दो मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
4677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 14 सितम्बर 2016
पत्र क्र. 2257- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम कोलगढ़ 110
(घ) क्षेत्रफल-1.966 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.180
235
0.030
237
0.288.
234
0.003
238
226
0.098
0.052
224
0.127
223
0.069
221
0.032
173
0.169
174
0.001
172
0.025
171
0.049
170
0.222
180
0.011
181
182
0.092
0.093
183
0.098
184
(2)
(1)
0.202
187
0.046
185
0.012
186
1.899
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.067
222
0.067
1.966
म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2319- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- पतैला 342
(घ) क्षेत्रफल-0.486 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
-(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
53
0.068
52
0.104
0.182
50
0.058
51
0.003
4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
4678
(2)
(1)
0.065
0.480
ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.006
2 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 3
0.006 म. प्र . शासन की भूमि का योग
0.486 अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
रीवा , दिनांक 17 नवम्बर 2016
क्र. 2417- प्रका. - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- किटहा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.288 हेक्टेयर.
खसरा नं.
एरिया (हे. में)
(2)
(1)
0.012
786
0.012
790
0.128
793
0.136
794
0.288
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना की मढ़ी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2435- प्रका.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ ग्राम- बेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.129 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.032
1592
0.211
1596
0.288
1597
0.125
1599
0.024
1603
0.066
1604
0.080
1605
0.110
1606
1607
0.144
0.050
1608
1623
0.036
0.104
1624
0.076
1643
0.044
1644
0.141
1645
0.074
1651
0.038
1652
0.010
2528
0.141
2659
0.026
2661 भाग 1 ]
(2) (1)
0.016 2663
2664
0.163
0.122 2665
0.163 2666
0.114 2697
0.007 2707
0.048 2708
0.034 2709
0.014 2710
0.110 2711
0.154 2712
0.149 2713
0.067 2715
0.118 2727
2736.
0.135
0.019 2719/4068
0.040 2801
0.448 2802
0.056 2803
0.126 2804
0.024 2811
0.163 2810
0.094 2812
0.476 2817
0.084 2818
0.060 2819
0.048 2820
0.056 2821
0.080 2822
0.045 2823
0.109. 2833
0.019 2834
0.080 2849
0.070 2850
0.012- 2851
0.072 2852
0.212 2853
0.221 2862
0.043 2863
0.062 2868
0.017 2878
0.264 2881
4679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.083
2894
0.053
2896
0.048
2882
0.100
2891
0.081
2892
0.118
2893
0.084
2966
0.030
2967
0.030
2968
0.115
2969
0.051
2989/3989
0.051
2989/3989
0.051
2997/3989
7.129
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की मढ़ी- सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2437- प्रका.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) नगर/ ग्राम- छिबौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.801 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
0.064
75
0.030
211
0.046
212
0.089
213 4680
(2) (1)
0.027 214
0.052 217
218
0.045
0.140 219
0.124 220
0.012 233
0.064 235
0.140 236
0.115 237
0.339 238
0.191 250
0.006 251
0.060 350
0.122 352
0.038 353
0.010 354
0.026 355
0.017 362
363
0.045
0.160 404
0.060 414
0.022 419
420
0.053
0.021 421
0.096 422
0.082 423
0.026 425
0.059 426
0.014 458
0.123 459
0.090 461
465
0.031
0.262 676
0.006 477
0.006 478
0.013 491
0.044 492
0.096 493
0.069 499
0.020 501
0.036 830
0.102 877
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.010
884
885
0.278
897
0.109
0.048
898
0.532
899
0.096
900
0.051
928
0.032
929
0.062
930
0.063
931
0.012
949
0.396
1026
0.048
1049
0.058
1050
0.021
1051
0.074
1055
1056
0.083
0.064
1058
0.166
1059
0.028
1060
0.054
1061
0.072
1063
0.039
1064
0.058
1065
0.218
1066
0.112
1097
0.048
1098
0.071
1099
0.065
1103
0.005
1104
1105
0.021
0.028
1106
0.061
1138
0.050
1139
0.122
1142
0.088
1143
0.069
1148
0.096
1150
6.801
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की मढ़ी- सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
4681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2439- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- मढ़ी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.284 हेक्टेयर.
खसरा नं.
एरिया (हे. में)
(2)
(1) 241
0.095
266
0.144
0.096
267
0.010
284
0.041
455
456
0.017
457
0.052
0.078
458
0.130
747
0.061
767
0.087
769
0.057
770
771
0.035
0.092
801
0.006
802
0.312
806
0.029
813
0.037
815
0.052
816
0.029
820
0.007
820/1004
0.043
823
0.028
824
0.010
825
(2)
(1)
0.057
826
0.024
967
0.025
968
0.039
969
0.053
975
0.060
976
0.161
978
0.102
978/1003
0.008
979
0.166
980
0.041
1057/979
2.284
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना की मढ़ी - सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2441 - प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ ग्राम- बर्ती
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.177 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.020
1195
0.091
1276
0.153
1277
0.081
1284
0.082
1287
1288
0.034 4682
(2) (1)
0.022 1291
0.031 1302
0.048 1303
1304
0.010
0.060 1305
0.034 1306
0.039 1308
0.074 1309
0.190 1333
0.045 1334
0.024 1335
0.027 1336
0.077 1337
0.020 1913
0.063 1914
0.036 1915
0.064 1916
0.026 1920
0.034 1921
0.082 1922
0.004 1923
0.101 1927
0.020 1929
0.067 1931
0.010 1932
0.077 1934
0.058 1940
0.034 1941
0.010 1942
0.039 1954
0.045 1955
0.035 1956
0.036 1961
0.042 1962
0.055 1967
0.036 1968
0.015 1969
0.041 1970
0.024 1977
0.058 1978
0.034 1980
0.008 1981
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.041
1987
0.046
1990
0.046
1991
0.058
1992
0.075
1996
0.020
2079
0.040
2080
0.060
2081
0.050
2084
0.030
2085
0.076
2434
0.075
2435
0.024
2446
0.110
2456
0.005
2457
0.010
2458
0.082
2461
2462
0.067
0.010
2477
0.082
2479
0.008
2480
0.042
2482
0.040
2485
0.082
2486
0.008
2517
0.021
2518
0.052
2519
0.048
2520
0.088
2521
0.047
2522
32
0.048
0.042
1096
0.037
1098
0.007
1099
0.037
1101
0.047
1103
0.013
1104
0.077
1107
0.144
1116
0.038
1117
0.010
1118
1142/2557
0.158 भाग 1 ]
(2) (1)
0.050 1143
1144
0.006
0.024 1145
0.004 1156
0.055 1160
0.052 1161
0.006 1163
0.106 1164
0.024 2194
0.040 2195
0.041 2209
0.032. 2211
0.028 2216
0.022 2217
0.043 2221
0.023 2222/2549
2223
0.029 2224
0.031
0.012 2226
0.025 2228
2229
0.048 2246
0.012
0.018 2297
2298
0.034
0.112 2299
0.008 2335
0.101 2336
2345
0.059
0.120 2346
0.077 865
0.067 866
0.015 869
891
0.168
0.019 905
0.073 906
0.051 907
0.067 909
0.058 910
4683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
0.043
911
924
0.081
0.048
926
927
0.039
0.048
932
934
0.055
0.006
2321
0.101
2322
0.058
2325
2323
0.086
0.096
2312
0.008
2313
0.072
2314
0.027
2327
2328
0.040
0.040
2329
2330
0.037
0.051
2332
2333
0.004
0.040
2334
0.020
2335
7.177
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना की मढ़ी- सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2443 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील-गुढ़ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
4684
(ग) ग्राम-कौवाढ़ानः 115
(घ) क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.054
60
0.038
58
0.001
56
0.114
55
0.001
52
0.018
54
0.06
53
31
0.002
0.078
30
0.006
34
32
0.011
0.001
35
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.384
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र . शासन की भूमि का योग
0.384
अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2445- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- भीटा 474
(घ) क्षेत्रफल-0.911 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.108
219
227
0.018
0.102
228
229
0.050
0.043
238
0.085
230
0.002
231
0.003
277
0.045
276
278
0.049
0.116
279
0.005
274
0.025
300
0.020
301
272
0.063
0.019
302
304
0.003
25
0.110
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.866
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.031
303
0.014
243
म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग 0.045 0.911
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2447-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा 4685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- चदिहर 176
(घ) क्षेत्रफल-0.971 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
150
0.173
0.007
149
0.015
147
0.203
146
0.074
132
0.142
141
142
0.013
0.066
186
0.023
185
0.063
184
0.192
183
0.971
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000 0.971
म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2449- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- बंजारी 399
(घ) क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.001
403
0.100
400
0.101
निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
0.101
म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2451- प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़ 4686
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(ग) ग्राम- पहाऊ 355
(घ) क्षेत्रफल-1.737 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.027 101
102
0.057
0.001 100
0.168 113
0.001 120
0.025 118
0.030 119
0.055 117
0.187 232
0.013 237
0.175 278
0.013 279
0.061 281
0.119 174
0.008 173
0.084 175
364
0.007
0.095 .
363
0.008 362
0.069 358
0.068 359
0.010 382
0.086 396
0.074 397
399
0.034
0.022 417
0.023 445
0.002 439
0.003 446
0.025 448
0.002 450
0.025 459
0.002 290
0.014 288
0.017 291
0.008 287
0.020 301
(2)
(1)
0.009
312
0.034
310
0.003
309
0.011
307
0.004
398
0.001
405
406
0.001
0.006
400
401
0.001
0.001
447
0.002
298
0.003
311
0.002
285
1.716
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.005
440
0.009
461-
0.007
305
0.021
म. प्र. शासन की भूमि का योग
1.737
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 3 एवं 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3.) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2453- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा (ख) तहसील- गुढ़ 4687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- पटना 328
(घ) क्षेत्रफल-1.045 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.005
250
251
0.084
0.147
247
430
0.039
0.008
431
0.010
432
429
0.020
428
0.012
0.003
427
0.121
426
0.006
424
0.138
423
0.001
491
0.037
422
0.071
489
41.9
0.001
0.008
158
179
0.037
0.030
164
0.034
151
0.105
150
0.037
149
0.028
173
0.015
174
0.006
286
161
0.012
0.002
301
0.013
273
1.030
निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.015
501
0.015 म. प्र. शासन की भूमि का योग
1.045
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 2 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2455 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम-चंदेहरी 177
(घ) क्षेत्रफल-0.449 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.022
126
127
0.041
121
0.026
122
0.014
0.099
120
0.005
115
0.139
116
0.019
108
109
0.005
0.038
110
0.014
113
0.001
107
0.423
निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.026
124
अ + ब का योग म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.026 0.449
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
4688
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2457 -प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम गेरुई 166
(घ) क्षेत्रफल-0.747 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.022
314
0.133
316
0.061
322
0.061
308
328
0.143
0.001
327
0.048
329
0.049
335
0.107
334.
0.012
168
317
0.013
333
0.097
0.747
निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
0.747
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 7" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 17 अक्टूबर 2016
क्र. 519- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम-अकौनी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.903 हेक्टर.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
213/1/क
0.120
0.008
219
0.120
213/ 1/ख
203
0.081
0.040
204
202/3
0.005
202/2
0.044
0.073
202/1
196/2
0.153
0.040
106/1
106/2
0.057
0.057
106/4
108
0.040
107/1
0.081
111/4
0.040
114
0.112 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.016
113
0.250
115
118
0.088
120
0.170
122/2
0.210
0.033
122/239/1/क
0.032
122/239/1 /ख
122/239/2/क
0.033
1.903
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 520 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके. द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम- बर्रेहबड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.220 हेक्टर .
खसरा सर्वे
नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.220
359/1
योग .. 0.220
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अमरपाटन संभाग नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
4689 क्र. 521 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम- जरमोहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.086 हेक्टर.
खसरा सर्वे
अधिग्रहित क्षेत्रफल नम्बर
(हेक्टर में) (1)
(2)
0.002
594
595
0.258
0.101
592
0.113
591
584/2
0.122
0.122
584/1 /क
0.060
581 .
579
0.073
580
0.057
573/2
0.016
0.056
574
340
0.015
0.008
578
575
0.040
576
0.060
0.050
369
366
0.058
365
0.027
0.088
364/1
363
0.090
0.033
360
0.025
362
337
0.075
325
0.065
323
0.080
361
0.095 4690
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.040
338/1
338/2
0.040
0.016
339/1
0.016
339/2
0.056
343
0.065
344
0.120
345
346
0.034
0.050
347
321
0.012
0.064
324/2
315/1
0.002
0.010
310
0.125
186/1
0.122
313
312
0.140
0.031
169/1
185/1
0.190
0.073
185/2
0.088
184
0.003
191/2
3.086
निजी खाता भूमि योग रकबा योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 2 नवम्बर 2016
क्र. 580 - भू-अर्जन- 16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम-चकहट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.020
1
2
0.057
योग .. 0.077
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. -7. सतना के अन्तर्गत नागौद ( सतना शाखा नहर के चकहटा माइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 5 नवम्बर 2016
क्र. 6088- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसकें द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-मानपुर भाग 1 ]
4691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(ग) ग्राम-महरोई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.032 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
1.147 3/1क
0.055 67/1/क
1.147 3/1ख
67/1ख
0.055 3/2
2.298
0.440 3/3क
0.896 3/3ख
0.440 3/3ग
3/3घ
0.439 3/4क/ 1
0.837
0.551 3/4क/2
0.551 3/4क/3
3/4ख
0.177
0.105 3/4ग
0.365 3/5क
-0.340 3/5ख
0.362 3/5ग
0.366 3/5घ
0.361 3/6क
0.361 3/6ख
0.361 3/6ग
0.360 3/6घ
1.489 3/7
0.087 5/1क
65/1क
0.010
0.087 5/1ख
0.010 65/1/ख
0.174 5/2
0.089 5/3क
5/3ख
0.085
0.087 5/4क
5/4ख
0.087
0.178 5/5
0.020 65/5
0.174 5/6
0.020 65/6
0.200 6/2
(1)
(2)
0.550
8/1
0.550
8/2
9/1
0.150
0.200
9/2
61/2
0.200
0.008
62/3
0.004
62/1क
0.004
62/1ख
0.004
62/1 ग
0.008
62/2क
62/2ख
0.008
0.008
62/4
0.052
63/1
10/1
0.050
0.240
66/1ख/1
0.024
63/3क
0.050
10/3क
0.100
66/1 ख/3 क
0.024
63/3ख
10/3ख
0.050
0.100
66/1 ख/3ख
0.052
63/4
0.050
10/4
0.200
66/1ख/4
63/5
0.052
0.712
10/5
0.200
66/1 ख/5
63/6क
0.026
0.025
10/6क
0.100
66/1ख/6क
0.026
63/6ख
0.025
10/6ख
0.120
66/1ख/6ख
0.052
63/7
64/1क/1
0.100
0.100
64/1क/2
0.700
64/1ख
64/2
0.202
64/3क
0.425
64/3ख
0.150
0.020
65/2 4692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2) (1)
0.020. 65/4
65/3
0.020
0.100 66/1 ख/2क
0.100 66/1 ख/2ख
0.200 66/1ख/7
0.020 10/2क
0.010 10/2ख
0.030 10/7
योग .. 21.032
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम-बेल्दी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.444 हेक्टर.
खसरा
रकबा ( हेक्टेयर में ) क्रमांक
(2) (1)
0.200 2/1क
0.100 2/1ख/1
0.100 2/1ख/2
2/1 ग
0.180
0.160 2/1 घ/1
0.160 2/1 घ/2
0.160 2/1घ/3
2/2क
0.450
0.450 2/2ख
0.200 3/1
0.020 5
0.020 8
0.140. 9/1क
0.140 9/ 1ख
0.210 9/2
0.010
0.130 11/2
0.020 11/3क
0.120 16/1क
0.020 11/3ख
0.100 16/1ख
(1)
(2)
0.020
11/3ग
0.080
16/2
0.020
15/4
0.085
192/4
15/5
0.100
0.200
44/1
0.080
49
0.072
16/3
0.020
18/1
18/2
0.020
0.008
19
0.010
20
0.010
21/1
0.010
21/2
0.020
25/1
0.020
25/2
25/3
0.020
0.020
25/4
0.020
26/1
0.050
37/1क
0.020
26/2
0.050
37/ 1ख
0.021
26/3
0.050
37/1 ग
27
0.553
0.020
28/1क/1/1
0.020
28/1क/1/2
0.020
28/1क/1/3
0.020
28/1क/2
0.050
28/1ख
28/2
0.100
30/2
0.300
0.405
245/1
0.040.
31/2
0.200
35/1 क
0.070
46/2
35/1ख
0.080
35/2ख
0.020
0.080
35/2क
0.020
36/2
37/2
0.040 4693
'मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(1).
(2)
0.030 40/2
37/3
0.100
0.020 37/4क
0.150 39/1
0.020 37/4ख
0.020 39/2
0.020 37/4ग
0.020 39/3
38
0.150 47/1
0.512 44/1223/1
0.162 44/1223/2
0.304
0.200 44/1
44/2
0.100
0.121 45/1
0.100 47/2
0.030 46/1
0.050 47/3
50/ 1 ख
0.180
0.283 51.
0.539 202
203/1
0.294. 52/1क
0.100 52/1 ख
0.100
0.100 192/1
0.100 192/5
0.085 192/2
0.100 193
0.085 192/3
0.200 195/1क/1
0.060 195/1 क/3
0.060 195/1 ख/1
0.060 195/1 ग/2
0.200 195/1क/2
0.405 201/1
0.300 201/2
0.360 195/1ख/2
0.200 196/2
0.200 195/1 ग/1
0.150 195/1 ग/3
0.040 195/2
(2)
(1)
0.405
201/3
203/2
0.200
225/1
0.460
225/2
0.220
0.100
246
1/2
0.405
0.050
4/1
0.050
4/2
0.040
4/4
0.100
4/3
0.200
232/2
0.200
232/3
0.300
245/2
0.250
251
योग .. 15.444
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम-कुडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.219 हेक्टर.
खसरा
रकबा ( हेक्टेयर में ) क्रमांक
(2)
(1)
119/1ख
0.202
0.008
119/2 ग
0.080
123/1
119/4
0.101
119/5
0.122
0.160
120/1 क
120/1ख
0.100
0.020
120/1 ग
0.160
120/2क/1
120/2ख
0.100
0.122
394/2क
0.100
120/2क/2
0.160
120/2क/3
120/3
0.020
0.040
123/2क 4694
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2) (1)
0.020 123/2ख
0.020 123/ 2ग
0.080 123/3
0.080 125/2
0.099 155/1
157
0.100
0.020 160/3
126/1
0.110 126/2क
0.055
0.049 155/2क
0.126 163/2क
0.055 126/2ख
155/2ख
0.010
0.080 126/3क
0.012 156/1
0.028 126/3ख
0.004 156/2
0.128 163/2ख
165
0.150
0.050 160/1
0.099 177/1क/1
177/2
0.109 178/1क
0.010
0.250 179/1क
0.040 179/2क
0.050 177/1 क/ख
0.005 178/ 1ख
0.100 179/2ख
0.121 177/1क/2
0.211 177/1ख
0.005 178/ 1 ग
179/2ग
0.100 .
0.263 177/1 क/घ
0.081 178/1घ
0.081 179/1ख
0.040 181
0.120 184
0.030 185/2क
0.080 403/1
0.050 415/2क
0.040 185/2ख
(2)
(1)
0.200
403/2
415/2ख
0.080
186
0.100
187
0.100
190/2
0.040
0.050
224
392/1
0.014
188
0.202
189/1
0.080
0.080
189/2
190/1
0.120
0.405
191/421/1
0.450
191/1
0.450
191/2
191/421/2
0.635
0.050
391/1
0.687
191/422
199
0.035
0.186
220/1
222/1
0.121
0.071
223/1
0.081
225/1
0.032
226/1
220/2
0.070
221/2
0.012
0.122
0.071
223/2
225/2
0.081
226/2
0.032
227
0.040
0.053
231/1
228
0.113
229
0.036
236
0.100
231/2
0.020
232
0.069
0.097
391 /2क
391/2ख
0.120
392/2
0.018.
0.100
393/1
393/2
0.100
0.202
394/1 ख
0.100
394/2ख
0.090
394/2 ग
0.090
394/2घ भाग 1 ]
4695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
0.080 394/2ड
394/3
0.160
0.600 402/2
0.100 415/4
0.160 402/3क
415/3ख
0.202 402/3ख
0.240
0.100 415/3ग
0.060 402/3ग
0.100 415/3घ
402/4
0.160
0.100 415/5
0.100 415/1 ख
415/3क
0.100
0.030 160/2क
0.030 160/2ख
160/4
0.030
0.025 160/4 ख
0.020 176/2क
0.015 176/2ख
0.015 176/2ग
0.020 176/2घ
0.963 196/2
0.964 196/1
0.150 197/1
0.100 194/1
0.170 197/2
0.150 194/2
0.120 198
234
0.060 235
0.049
14.219
योग .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम- पडवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.451 हेक्टर.
खसरा
रकबा ( हेक्टेयर में ) क्रमांक
(1)
(2) 2/2
0.162 3
0.129 5/1
0.380
(2)
(1)
5/2
0.160
0.250
6/1
6/2
0.070
0.220
7
8
0.080
योग .. 1.451
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम- सलैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.280 हेक्टर.
खसरा
रकबा ( हेक्टेयर में ) क्रमांक
(1)
(2)
21/1
0.120
21/2
0.120
22
0.300
26
0.200
27
0.100
0.020
23/1
23/2
0.010
23/3
0.010
0.010
24/4
0.010
28/1
28/2
0.010
28/3
0.120
0.020
32/2
0.010
32/4
35/1
0.040
0.060
39
40/1
0.020
118
0.100
1.280
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भदार व्यपवर्तन योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4696
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 8 नवम्बर 2016
क्र. .भू-अर्जन- तेन्दूखेड़ा- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- जबेरा
(ग) नगर/ ग्राम- घाट बम्होरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
336
0.17
0.26
337
339
0.27
0.08
342
योग .. 0.78
कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.78 हेक्टेयर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. /सेतु निर्माण विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्री निवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2016
प्र. क्र. 6995-10- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है.
भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-अनूपपुर
(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़
(ग ) ग्राम- बड़ीतुम्मी ( डूब क्षेत्र )
( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 14.965 हेक्टर.
अर्जनीय रकबा खसरा नम्बर
कुल रकबा
(1)
(2)
(3)
0.650
20.107
237
0.015 240/348
0.647
3.512
15.585
218
0.202
0.202 219
236
1.850
13.358
220
1.108
1.108
0.219 221
0.219
222
0.049
0.049
223
0.101
0.101.
0.049
224
0.049
0.158 225
0.158
0.644 226
0.644
227
0.366
0.733
2.530 228
3.108
0.010 231
2.993
11.995
0.411 232
0.325
1.303
204
205
2.529
1.011 207
0.200
5.358
0.168
6.055
217
0.092
5.338
240
0.647
0.632 348
237
20.107
0.663
14.965
112.393
कुल रकबा निजी भूमि .
भाग 1 ]
4697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
.(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बड़ीतुम्मी जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमिका नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016
क्र. 07- अ-82 - भू-अर्जन-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किं नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर
( ग) नगर/ग्राम- ढड़ारी ( पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.330 हेक्टर.
भूमि का खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
1170/1
0.705
0.025
1123/1
981/1
0.450
981/2/1
0.085
983/2
0.030
935
0.035
कुल योग 1.330
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ). भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कुण्डम, दिनांक 18 नवम्बर 2016
क्र. 373- प्र. क्र. - 02-अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी केकॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्रं. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील-कुण्डम
(ग) ग्राम- दरगढ़ ( प.ह.नं. 27)
(घ) रा.नि.मं. - इमलई
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल-85.550 हेक्टर.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.250
63
67
0.230
83
0.270
85
0.100
0.260
65
78
0.300
0.700
534
542
1.660
80
0.960
89
0.110
113
0.330
2.880
115
81
0.140 4698
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2) (1)
112
0.140
0.600 132
82
1.210
0.810 90
111
1.500
0.450 139/1
0.170 140
0.250 139/2
0.100 141
1.200 494
0.100 142
481
0.250
1.860 124
485
0.450
0.230 493
507
3.300
2.110 79
0.600 490
0.150 86
130
0.170
1.020 488
0.260 491
0.280 492
1.770 502
472
0.400
1.800 501
0.660 484
1.330 505/1
0.800 117/1
2.150 495
1.680 496
499
3.480
0.260 122
500
1.790
0.760 135
2.290 504
483
0.650
(2)
(1)
482
1.980
0.600
118
2.370
506 .
0.270
480
532
1.140
538
1.430
2.190
533
0.620
535
536
0.400
505/2
4.050
1.360
543
131
0.480
1.050
123
121
1.700
126/1
5.650
0.400
126/2
0.260
138
0.500
119
0.800
117/2
0.650
133
1.100
478
0.040
134
128
0.170
92
0.300
129
0.180
127
0.170
0.700
91
0.040
99
96
1.150
97
0.780
0.280
137
0.170
136
87
0.200
93
0.560
0.350
94
0.180
95
1.190
537 भाग 1 ]
4699
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
540.
1.530
1.770
497
541
1.570
योग . 85.550
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु भूमि का अर्जन अति आवश्यक है. अतः धारा 19 की उपधारा ( 2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पुर भी देखा जा सकता है ..
(5) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कुण्डम एवं कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर में किया जा सकता है.
क्र. 374-प्र. क्र.- 01 -अ-82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी केकॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्रं. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- कुण्डम
(ग) ग्राम- किवलारी (प.ह.नं. 42)
(घ) रा.नि.मं.- कुण्डम
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल-51.390 हेक्टर.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.500
54
104
0.450
0.700
53
(1)
(2)
0.210
52
0.320
51
50
0.120
94
0.140
154
0.400
55
0.400
0.350
74
0.220
90
0.260
92
0.350
93
0.160
95
0.350
273
0.200
300
0.540
96
0.720
98
121
0.830
120
0.570
36
0.500
0.210
114
0.400
99
0.760
100
0.400
275/2
275/1
0.450
0.350
274
272
0.270
0.600
276
1.050
303
0.050
297
306
0.200
218
0.250
279
0.200
0.100
32
37
0.300
280
0.250
38
0.540
29
0.050 4700
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
( 2) (1)
281
0.250 282
0.350
0.300 307
302
0.100 301
0.100
0.200 296
0.200 304/1
0.100 304/2
1.600 44/2
224
0.380
0.400 124
0.870 123
119
0.400
0.120 113
0.540 21
27
0.100
0.130 118
110
0.300 117
0.070 149
1.590
0.950 108
0.860 106
0.020 25
0.170 20
152
0.250 23
0.340
0.270 26
150
0.270 28
0.920 33
0.800
0.600 31
0.820 34
2.660 39
(1)
(2).
40
0.300
1.200
44/1
44/3
1.600
1.600
1.550
45/1
45/2
1.540
1.400
48/1
5.950
111
48/2
1.700
115
0.190
112
0.680
109
0.860
0.450
140
0.160
143
0.200
223
311
0.110
0.150
309
योग .. 51.390
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु भूमि का अर्जन अति आवश्यक है. अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कुण्डम एवं कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.