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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 50]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016-अग्रहायण 18 , शक 1938
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2016
क्र. ई- 5-564- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2016 से 10 जनवरी 2017 तक, उन्नीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विनोद सेमवाल , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद सेमवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
4701
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4702
भोपाल , दिनांक 18 नवम्बर 2016
क्र. ई- 5-910- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 5 से 25 सितम्बर 2016 तक, इक्कीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं क्र. ई- 5-1005- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री संजय गुप्ता, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर एवं 10, 11 दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री संजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गुप्ता , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पदं पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016
क्र. ई- 1-352-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को अपर/उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया गया है, को आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए विभाग में पदस्थ किया जाता है:-
विभाग का नाम क्र.
अधिकारी का नाम एवं पदनाम
(3) (2)
(1)
1
अपर सचिव, श्री पन्नालाल सोलंकी ( 2003 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासनं. मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.
2 श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे ( 2004 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग तथा जनशिकायत निवारण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, 3 श्री शेखर वर्मा ( 2005 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
गृह विभाग.
क्र. ई- 5-720- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21 नवम्बर 2016 के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश द्वारा दूरभाष पर दी गई सहमति के क्रम में श्री गुलशन बामरा , आयएएस. , आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री गुलशन बामरा की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर तथा शहडोल संसदीय निर्वाचन के लिए निर्वाचन संबंधी कार्य ( कानून व्यवस्था, सामग्री, मेन पॉवर, वाहनों इत्यादि की व्यवस्था) आदि का प्रभार श्री के. पी. राही, भाप्रसे, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री गुलशन बामरा द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी. राही, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016
क्र. ई- 5-560 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 7 दिसम्बर 2016 को शासकीय रूप से मस्कट ओमान में इन्वेस्ट इन इंडिया सेमीनार में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 5 , 6 एवं 8 , 9 दिसम्बर 2016 कुल चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री व्ही . एल. कांताराव , प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग , विकअ- सह- आयुक्त, उद्योग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल . कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-644- आयएएस- लीव - एक-5.- ( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , आयुक्त , अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को दिनांक 12 से 21 दिसम्बर 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्तंअवकाश के साथ दिनांक 10, 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का प्रभार श्री राकेश श्रीवास्तव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषिविपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
4703 (5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-687- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 17, 18 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ-सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा आयुक्त , मध्यप्रदेश , गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन संचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-948- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2005 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को दिनांक 26 दिसम्बर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) डॉ. अरूणा गुप्ता की अवकाश अवधि में श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे ( 2000 ) , प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का प्रभार सौंपा जाता है .
4704
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. अरूणा गुप्ता द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रेनू तिवारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2016
क्र. ई- 13-34-2016-5- एक.- राज्य शासन निम्नलिखित भा.प्र.से. अधिकारियों को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स (फेस-3 राउन्ड-10 ) , दिनांक 28 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति के क्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारी को सौंपा जाता है:-
क्र. नाम अधिकारी एवं पद
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 24 अगस्त से 31 अक्टूबर 2015 तक, उनहत्तर दिन एवं आदेश दिनांक 20 मई 2016 द्वारा दिनांक 25 मई से 16 जून 2016 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश तथा आदेश दिनांक 20 मई 2016 के अनुक्रम में दिनांक 17 से 22 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.
(2) श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे द्वारा उपरोक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश को अर्ध-वैतनिक अवकाश में चिकित्सा आधार पर परिवर्तित कर, उक्त अवधि का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के अनुक्रम में अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश ) नियम 1955 के नियम -19 के अन्तर्गत पद -1 में उल्लेखित अवधियों के स्वीकृत अर्जित अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई-5-810- आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रभार जिन्हें सौपा जाता है
जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है
(2)
(3) (1)
1 श्री महेश चन्द्र चौधरी , भा.प्र.से. ( 2000 ) , कलेक्टर , जिला जबलपुर..
श्री पी. के. राही, भा.प्र.से. ( 1998) , अपर आयुक्त (राजस्व) , जबलपुर संभाग, जबलपुर.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह, भा.प्र.से. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
श्री शिवराज सिंह
2 डॉ. संजय गोयल, भा.प्र.से. (2003) कलेक्टर , जिला ग्वालियर.
वर्मा, रा.प्र.से. (1998) , अपर कलेक्टर, ग्वालियर.
3 डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, भा.प्र.से. (2006 ) , कलेक्टर, जिला सीहोर.
श्री केदार सिंह रा.प्र.से. ( 1998) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर.
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016
क्र. ई- 5-501 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे ( 1986 ) तत्कालीन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, क्र. ई - 5-858- आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयुक्त, नगरपालिक निगम , सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-868- आयएएस- लीव-5- एक. -( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 9 जुलाई से 30 नवम्बर 2016 तक, एक सौ पैंतालीस दिन के स्वीकृत Leave Not Due के अनुक्रम में दिनांक 1 दिसम्बर 2016 से 1 अप्रैल 2017 तक, एक सौ बाईस दिन का Leave Not Due स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता देय होगा.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2016
क्र. एफ -1 ( बी) 85-2014- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये- 15600-39100 + 5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-
अभ्यर्थी का नाम पदस्थापना क्र. लोक सेवा आयोग
कार्यालय/
एवं पत्राचार का
द्वारा अनुशंसित
स्थल
पता
अनुपूरक सूची का
क्र.
(4) (2)
(3)
(1)
1
क्षेत्रीय 11
सुश्री स्मिता पांचाल,
न्यायालयिक
D/o श्री मनोहर पांचाल
विज्ञान
ए-10/10, अलकनंदा,
प्रयोगशाला,
कालोनी, बिरला
ग्वालियर
अस्पताल के पीछे,
म. प्र.
नाना खेड़ा, उज्जैन,
म. प्र. -456010 .
2. नवनियुक्तिअधिकारी आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम (4 ) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जायेगा.
3. नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामांन्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
4. नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
6. नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
4706
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
7. परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016
क्र. एफ -1 (ए) -104-16- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2016 को निरस्त करते हुए श्री कार्तिकेयन के भा.पु.से. ( परि. ) पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर को दिनांक 5 से 19 अक्टूबर तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास , अवर सचिव.
वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016
क्र. एफ- 9-11-2016- नियम- चार. - राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-11-2016- नियम- चार, दिनांक 28 अक्टूबर 2014 द्वारा गठित मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण मंडल का वर्तमान कार्यकाल दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को समाप्त होने पर कार्यकाल में आगामी एक वर्ष की वृद्धि की जाती है.
2. मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण मंडल में नियुक्त सदस्य श्री सुकृत सिंह ठाकुर के निधन से हुए रिक्त स्थान पर श्री जगदीश प्रसाद चौबे , जिलाध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन दमोह को नियुक्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिरुद्ध मुकर्जी, सचिव.
योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016
क्र. एफ - 1781-464-2016- तेईस- योआसां.- जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 ( क्रमांक 18 सन् 1969 ) की धारा (6) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/2003- तेईस - आ.सां. , दिनांक 2 दिसम्बर 2003 के बिन्दु क्रमांक -3 में आंशिक संशोधन करते हुए भोपाल, इन्दौर , उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, सिंगरौली एवं अनूपपुर जिले में जिला सांख्यिकी अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपने- अपने राजस्व जिलों के भीतर जिला रजिस्ट्रार , जन्म मृत्यु नियुक्त करता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016
क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीलम पार्क एवं यादगार- ए- शाहजानी पार्क , भोपाल को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2016 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.
4707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) -4222-2016.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- 1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 51 -अ तथा 52 -अ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनुसूची
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(4)
विशेष न्यायालय (3)
(2)
अनुक्रमांक (1)
डिण्डौरी
डिण्डौरी
" 51 - अ. श्री मृत्युंजय सिंह, सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी.
उमरिया".
उमरिया
52-अ श्रीमती कृष्णा परस्ते, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 4222-2016. In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985), the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 -XXI- B (I) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I dated the 17th April 1998 , namely :-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the Schedule , for serial numbers 51 -A and 52-A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
SCHEDULE
S.No.
Special Court
Local area Session Division (4)
(3)
Name and Designation ofthe Judge (2)
(1)
Dindori
Dindori
"51 -A . Shri Mritunjay Singh , Sessions Judge Dindori .
Umaria
Umaria
52-A. Shri Krishna Parsate , IInd Additional Sessions Judge , Umaria .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4708
फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009-इक्कीस - ब ( एक) -4628-2016.-ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई )43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक) 13 , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 13 एवं 50 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
अनुक्रमांक
पदस्थापना का स्थल
न्यायाधिकारी का नाम
(3)
(2)
भोपाल (1) " 13. श्री अमजद अली, उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
नीमच 50.
श्री मनोज कुमार राठी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
सारणी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(4)
(6) भोपाल
(5) भोपाल
भोपाल
नीमच
नीमच'.' नीमच
F. No. 17(E) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) -4628-2016.-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009- XXI - B ( I ) 2251-13 , dated 10th May , 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Table , for serial number 13 and 50 entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S. No.
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3)
(2)
Bhopal (1) "13. Shri Amzad Ali . , XIX Civil Judge, Class - I .
Neemuch 50. Shri Manoj Kumar Rathi , II Additional Judge to I Civil Judge , Class - I .
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(5)
(4)
(6) Bhopal
Bhopal
Bhopal
Neemuch" .
Neemuch
Neemuch 4709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016
फा. क्र. 17 (ई ) 44-2013 - इक्कीस - ब( एक ) -4231-2016.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 49 एवं 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
जिले का नाम
क्रमांक
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
(2)
(1)
डिण्डोरी
"49.
श्री मृत्युंजय सिंह, सेशन न्यायाधीश , डिण्डोरी 50.
उमरिया
श्रीमती कृष्णा परस्ते, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया".
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें.
F. No. 17 (E ) -44-2013 - XXI - B- ( 1 )4231-2016 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F - No. B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th Sepetember 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 20th September 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial numbers 49 and 50 and entries relatiang thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of District
S. No.
Name & Designation of the Judge (3)
(1)
Dindori
"49
Shri Mritunjay Singh , Sessions Judge Dindori Umaria
Smt . Krishna Parsate , IInd Additional Sessions Judge , 50.
Umaria ."
2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016
उक्त आदेश रिट याचिका क्रमांक 588716 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2016 के अनुसार याचिकाकर्ता श्री अरविंद गुर्जर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर मूल वरिष्ठता के साथ नियुक्ति दी गई है. वे " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर वेतन का बकाया पाने के पात्र नहीं होंगे किन्तु पारिणामिक सेवा लाभ पाने के पात्र होंगे.
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस-ब ( एक ) . (मेरिट क्र. 56 ) , राज्य शासन , श्री अरविंद गुर्जर पिता श्री नबाव सिंह गुर्जर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त किया जा रहा है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1986 है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4710
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 7 नवम्बर 2016
क्र. 695- भू-अर्जन-16.- महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमि. खरगोन के पत्र क्रमांक 7556-57- भू-अर्जन-2016, दिनांक 23 सितम्बर 2016 द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही 660× 2 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु तहसील सनावद के ग्राम भगोरा एवं बेडिया की निजी भूमि क्षेत्रफल क्रमशः 0.085 हे. एवं 0.680 हे. के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय -2 ( अ ) धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. पूर्व में इसी प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है .
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15( 1 )/ 2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , अशोक कुमार वर्मा , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 -ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित ग्रामों की निजी भूमि को अधिनियम के अध्याय-2 ( अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं :-
सार्वजनिक प्रयोजन प.ह.नं.
ग्राम का नाम
जिला तहसील
अ.क्र.
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.085
भगोरा
09
खरगोन सनावद
1
खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना
0.680
21
बेडिया
2 खरगोन
में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित सनावद
रेल पथ निर्माण हेतु.
योग.. 0.765
नोट.- उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाह एवं महाप्रबंधक परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन, दिनांक 11 नवम्बर 2016
क्र. 707- भू-अर्जन - 16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन अधिनियम की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 ( 2 ) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची ( 3 ) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील - सनावद
(ग) ग्राम- भातुड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178
रकबा
खसरा नंबर
क्रमांक
(हे. में)
(3)
(1)
0.178
(2) 7/2
1
अनुसूची ( 2 )
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.
4711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
अनुसूची ( 3 )
भू-अर्जन अधिनियम की धारा -19 ( 1 ) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा -19 ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
योजना का सार
1. वार्षिकी या नियोजन का विकल्प. ( 1 ) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ ( न्यूनतम रुपये 5 लाख ) का एक बारगी संदाय किया जायेगा . एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:-
एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़. (अ)
Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़. (ब)
(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.
(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन , विधवा परित्यक्ता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/ - प्रति एकड़.
(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक् पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी . सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/ - देय होगा.
(2 ) ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें. कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रतिवर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.
3. खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.- एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरुद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.
4. शेष बची भूमि का अधिग्रहण. कृषक की 75 प्रतिशत /प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी . इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा.
5. सिंचाई हेतु पाईप लाईन निकालने की अनुमति.- सिंचाई के लिए पाईप लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी . यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू- अर्जन से प्रभावित भू- स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.
6. संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.-रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.
7. विशेष पुनर्वास अनुदान ( देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि ).-अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा - राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.
ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिए प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्ति राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.
8. प्रशिक्षण.- एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू- विस्थापितों और उनके आश्रितों ( आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षणं सुविधायें आयोजित की जावेंगी:-
1. (अ ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.
(ब ) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन , वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टिरिंग , शटरिंग , मोटर, ड्राईविंग , पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.
(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.
(द ) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.
2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस- पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रायोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4712
9. भूमि विकास राशि. वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है , यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000 प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि ( अधिकतम 2 हेक्टर ) के लिये देय होगी.
10. छात्रवृत्ति.-प्रभावित परिवार के छात्र- छात्राओं को 12 वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एकमुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी .
11. स्वास्थय सेवाएं.- परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/ आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9-4-2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना एवं भू-अर्जन अधिकारी , मध्यप्रदेश
मुरैना, दिनांक 10/11 नवम्बर 2016 प्र. क्र. 16- अ-82- भू-अर्जन-रक्षा- पासौन कला- 2016-5093.-
प्रारम्भिक अधिसूचना
[ भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत 1 ] जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम - पासौन कला प.ह.नं 51 रा.नि. वृत्त -04, सबलगढ़ , तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना में कुल 4.155 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.
अतः जिला-मुरैना- तहसील- सबलगढ़ के ग्राम- पासौन कला प.ह.नं. 51 रा.नि. वृत्त-04 सबलगढ़ में उक्त परियोजना के लिये 4.155 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है: -
अनुसूची
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता क्र. सं. सर्वे नम्बर स्वामित्व भूमि का प्रकार
का प्रकार
अर्जन का क्षेत्र
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.520में से 0.270
681
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.280
406
2
शारदा निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) ब्रिन्दावन निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) कृषि भूमि
भूमिस्वामी 4713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
(6)
0.870में से 0.300
415
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
लखपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.200 में 0.150
413
4
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
राजेन्द्र निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.200 में 0.150
5
414
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.080 412
6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
वसुदेव आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार ) महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार).
0.420में से 0.150
423
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बीरबल आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )
0.740में से 0.210
424
8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
श्री लाल आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.270में से 0.090
411
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मुरारी पुत्र रतनलाल, रामबाई, द्रोपती पुत्री रतनलाल आदि राजस्व अभिलेख अनुसार.
0.270में से 0.090
410
10
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रतनलाल निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.090में से 0.075
409
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बद्री, लालपति आदि राजस्व अभिलेख अनुसार
1.140में से 0.750
282
12
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामस्वरूप निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )
0.840में से 0.210
288
13
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
काशीराम निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )
0.740में से 0.360
268
14
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामप्रकाश निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
1.090 में से 0.300
267
15
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हेमलता बेबा रामचन्द्र आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.500 में से 0.090
263
16
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भोरूलाल, सामन्त पिता चुन्नीलाल निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.380में से 0.150
261
17
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
राजपाल सिंह निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )
0.610में से 0.450
262
18
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
सुन्ती बेबा शिवचरण आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
4.155 हेक्टेयर
कुल 19
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4714
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे .
विशेष : धारा 40( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.
संलग्नक : यथोक्त
: स्थान
मुरैना
तारीख : 10-11-2016
प्रारम्भिक अधिसूचना
[ भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन , विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत 1 ]
प्र. क्र. 14- अ- 82- भू-अर्जन-रक्षा- बधरेटा- 2016-5094 .- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम - बधरेटा प.ह.क्र. 00019 रा.नि. वृत्त-01 , सुजर्मा, तहसील कैलारस उपखण्ड सबलगढ़ , जिला मुरैना में कुल 26.765 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.
अतः जिला- मुरैना- तहसील- कैलारस के ग्राम बधरेटा प.ह.क्र. 19 रा.नि. वृत्त-01 , सुजर्मा में उक्त परियोजना के लिये 26.765 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का प्रकार क्र. सं. सर्वे नम्बर
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(6)
अर्जन का क्षेत्र
(हेक्टेयर में)
(5)
स्वामित्व का प्रकार (3)
(4)
(2)
(1)
2.665 1 1448/1 /ख
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
सरदार पुत्र मुरलीधर निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार).
5.329में से 5.300
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2 1448/1/क/ 1
रामजी लाल पुत्र हीरलाल निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
7.994में से 7.044
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
3 1448/1/क/2
गनपति आदि पुत्रगण मुरली निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार).
3.500 में से 3.000
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4 1448/1/क/3
मु. लक्ष्मी देवी बेवा दिनेश सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्वअभिलेख अनुसार).
7.366 में से 0.500
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
5 1448 /1/मिन-2
1.672 6 1450
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1.672 7 1450
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4.912 8 1468
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
26.765
कुल 8
महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार).
महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
रामजी लाल आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार ).
रामेश्वर दयाल पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार ).
4715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है .
भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है .
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना , इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.
विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे है. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .
संलग्नक : यथोक्त
स्थान : मुरैना
10-11-2016
तारीख :
प्रारम्भिक अधिसूचना
[ भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन, विकास योजना ) नियम , 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत 1 ] प्र. क्र. 17-अ- 82- भू-अर्जन-रक्षा- रायपुर - 2016-5095. - जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम - रायपुर, प.ह.क्र. 22, रा.नि. वृत्त-03 , मामचौन, तहसील कैलारस उपखण्ड सबलगढ़ , जिला मुरैना में कुल 0.315 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.
अतः जिला- मुरैना- तहसील- कैलारस के ग्राम- रायपुर प.ह.क्र. 22, रा.नि. वृत्त-03 मामचौन में उक्त परियोजना के लिये 0.315 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है:-
अनुसूची
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार
क्र. सं. सर्वे नम्बर
अर्जन का क्षेत्र
(हेक्टेयर में)
(5)
(6)
(4)
(2)
स्वामित्व का प्रकार (3)
(1)
2.080में से 0.150
72
1
भूमिस्वामी कृषिभूमि
राजेन्द्र, चन्द्रपाल , रामकुमार, पुत्रगण रामसिंह निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.190में से 0.060
2
38 भूमिस्वामी कृषिभूमि
सिंधिया ना. बा. पिता मांगीलाल मु. कला बेवा मांगीलाल वगैरहा निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.490में से 0.060
39
3
भूमिस्वामी कृषिभूमि
सुरेन्द्र सिंह पुत्र सीताराम सिंह वगैरह निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.310में से 0.045
40
4
भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामभजन , सेवाराम, वेदप्रकाश, रामलखन वगेरहा पुत्रगण बूटीराम निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार ) .
0.315
कुल 4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4716
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.
विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे है. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .
संलग्नक : यथोक्त
स्थान .: मुरैना
तारीख : 10-11-2016
प्रारम्भिक अधिसूचना
[ भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन, विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत 1 ] प्र. क्र. 5 - अ-82- भू-अर्जन-रक्षा- नोरावली- सेमई - 2016-5097.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम- नोरावली सेमई प.ह.क्र. 00062, रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ , जिला मुरैना में कुल 0.460 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.
अतः जिला- मुरैना-तहसील - सबलगढ़ के ग्राम- नोरावली सेमई प.ह.क्र. 62, रा.नि. वृत्त-05 रामपुरकला में उक्त परियोजना के लिये 0.460 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:-
अनुसूची
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता स्वामित्व भूमि का प्रकार
क्र. सं. सर्वे नम्बर
का प्रकार
अर्जन का क्षेत्र
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
0.170
1
4
रामेत पुत्र करनसिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार.
भूमिस्वामी कृषिभूमि
0.170
5
2
भूमिस्वामी कृषिभूमि
देवीलाल पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार).
4717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.120
3
6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
चिरोंजी पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.460
कुल 3
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है .
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना , इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.
विशेष : धारा 40( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे है. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.
संलग्नक : यथोक्त
स्थान
: मुरैना
10-11-2016
तारीख :
प्रारम्भिक अधिसूचना
[ भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत 1 ] प्र. क्र. 15 - अ- 82 - भू-अर्जन- रक्षा- धरसोला- 2016-5096.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम - धरसोला , प.ह.क्र. 60, रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ , जिला मुरैना में कुल 3.050 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.
अतः जिला-मुरैना- तहसील- सबलगढ़ के ग्राम- धरसोला , प.ह.क्र. 60, रा.नि. वृत्त-05 रामपुरकला में उक्त परियोजना के लिये 3.050 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:-
अनुसूची
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता क्र. सं. सर्वे नम्बर
भूमि का प्रकार का प्रकार
अर्जन का क्षेत्र
(हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
(6)
(4)
(5)
(2) (3)
(1)
0.050
178
1
हरिप्रसाद आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार ) कृषि भूमि
भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4718
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
(6)
0.190में से 0.150
227
2
भूमिस्वामी कृषि भूमि
महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )
0.300 में से 0.100
249
3
भूमिस्वामी कृषि भूमि
दुर्ग सिंग आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.380में से 0.210
233
4
भूमिस्वामी कृषि भूमि
महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.380 में से 0.300
243
5
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )
0.380में से 0.300
242
6
भूमिस्वामी कृषिभूमि
महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.400में से 0.240
246
7
भूमिस्वामी कृषि भूमि
अनेगा बेवा मूला आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.390में से 0.210
406
8
भूमिस्वामी कृषिभूमि
दुर्ग सिंग आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.470में से 0.120
410
9
भूमिस्वामी कृषि भूमि
अनेगा बेवा मूला आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
0.190में से 0.060
414
10
भूमिस्वामी कृषिभूमि
0.180 412
11
भूमिस्वामी कृषिभूमि
सुभद्रा बेवा मंटोला निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) ..
महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )
1.110 में से 0.300
सेवा खाता
12
482
कृषि भूमि
सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवाखातेदार.
0.450में से 0.210
13
सेवाखाता
471
कृषि भूमि
सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.
0.630में से 0.090
472
14
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.270में से 0.150.
475
15
भूमिस्वामी कृषिभूमि
रम्मो बेबा जुगनू आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .
मंगी आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.330में से 0.150
476
16
भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामस्वरूप आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )
0.120में से 0.060
479
17
भूमिस्वामी कृषिभूमि
0.110 480 सेवाखाता
18
कृषि भूमि
0.060 477 सेवाखाता
19
कृषिभूमि
3.050
कुल 19
रामस्वरूप आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा सेवाखातेदार.
सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार .
4719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे .
विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.
संलग्नक यथोक्त
स्थान : मुरैना
10-11-2016
तारीख :
विनोद शर्मा, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 22 नवम्बर 2016
क्र. 9630- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. अ-82-2014-2015.-2-2014-2015.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चौकी के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 36/3 रकबा 0.500 हेक्टेयर, सर्वे नं. 44 रकबा 0.329 हेक्टेयर, सर्वे नं. 108 रकबा 0.114 हेक्टेयर एवं सर्वे नं. 56 रकबा 0.366 पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा 11 ( 3 ) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया चुका है.
अनुसूची ( 1 ) मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान : ग्राम चौकीं
मकान नम्बर
स.क्र.
नाम कृषक पिता का नाम,
जाति ग्राम
आबादी का विवरण हे में. कुल रकबा
अर्जित मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर में आबादी के सर्वे नं.
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.500
आबादी
1
36/3
420.560
आबादी
0.329
44
2
आबादी
0.114
108
3
4
0.366
आबादी
56
1.309
4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4720
अनुसूची (2)
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान : ग्राम चौकी
1
18
32.160
रामबाबू मिता मांगीलाल
2
21
134.400
हुकुमसिंह, रामचन्द्र पिताश्रीलाल
30
42.240
सरदारबाई बेवा गिरधारी
3
4
120.970
53
मोहरसिंह पिता हजारीलाल
5
58
90.790
जगदीश पिता करणसिंह
420.560
कुल योग
या (हे.मे. ) 0.042
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 9631 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. अ- 82-2013-2014.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम माण्डाखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 258 रकबा 0.911 , सर्वे नं. 264 रकबा 0.759, सर्वे नं. 285. रकबा 0.013 हेक्टेयर, सर्वे नं. 255 रकबा 0.367 , सर्वे नं. 254 रकबा 0.215 , सर्वे नं. 249/5 रकबा 1.000, सर्वे नं. 249/1 रकबा 0.500 पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस अधिकांश मकानों का अर्जन किया जाना है धारा 11 ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है.
अनुसूची ( 1 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान : ग्राम माण्डाखेड़ा
स.क्र.
मकान नम्बर
नाम कृषक पिता का नाम,
जाति ग्राम
आबादी का विवरण हे में. कुल रकबा आबादी के सर्वे नं.
(3) (1) (2)
0.911 1
258
0.759 2
264
0.013 285
3
0.367 255
4
0.215 254
5
1.000 249/5
6
0.500 249/1
7
अर्जित मकान का माप का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर में
(6)
(5)
(4)
35692.190 आबादी
35692.190 आबादी
35692.190 आबादी
35692.190 आबादी
35692.190 आबादी
35692.190 आबादी
35692.190 आबादी 4721
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ] अनुसूची (2 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकानः माण्डाखेडा
1/1
417.64
भगवानसिंह पिता हीरालाल
1
172.00
1/2
संतोष बाई/ भगवानसिंह
2
165.75
1/3
कविताबाई/भगवानसिंह
3
208.00
1/4
हीरालाल पिता अमरलाल
4
2
165.00
मांगीलाल पिता पीरू
5
539.50
3/1
रामचरण पिता हीरालाल
6
129.32
3/2
महेन्द्र पिता रामचरण
7
3/3
163.00
ललितसिंह पिता रामचरण
8
1169.25
4/1
मोतीलाल पिता केशरसिंह
9
172.00
4/2
रामनारायण पिता मोतीलाल
10
238.00
4/3
जगदीश पिता मोतीलाल
11
4/4
222.75
बंशीलाल पिता मोतीलाल
12
186.00
4/5
रामनिवास पिता जगदीश
13
14
47.00
4/6
कृष्णाबाई/मोतीलाल
182.25
4/7
महेन्द्र पिता बंशीलाल
15
4/8
54.00
शीलाबाई/बंशीलाल
16
4/9
48.00
रीनाबाई/रामनारायण
17
4/10
265.90
चन्दरसिंह पिता मोतीलाल
18
19
45.00.
4/11
रीतुबाई/चन्दरसिंह
20
121.00
5/1
अमृतलाल पिता धूलजी
21
5/2
40.50
ईन्दरसिंह पिता अमृतलाल
22
190.60
5/3
भगवानसिह पिता अमृतलाल
258.75
6
धीरपसिंह पिता मोहनलाल
23
7/1
60.04
मांगीलाल पिता गोपीलाल
24
64.70
7/2
बादामबाई/मांगीलाल
25
26
8/1
66.50
कुमेरसिंह पिता गोपीलाल
27
32.78
8/2
रामनारायण पिता कुमेरसिंह .
34.40
9/1
गोपालसिंह पिता देवजी
28
60.20
9/2
धूलीबाई/देवजी
29
10
194.75
जगदीश पिता धूलजी
30
14.00
करनसिंह पिता मोतीलाल
31
32
11/2
44.85
अमृतलाल पिता करनसिह
33
36.00
11/3
रोड़जी पिता अमृतलाल
34
134.88
11/4
दिनेश पिता अमृतलाल
35
11/5
26.40
रामनिवास पिता अमृतलाल
43.85
12/1
रमेश पिता माहनलाल
36
76.86
12/2
दिलीप पिता रमेश
37
57.00
13/1
फतेहसिंह पिता करनसिंह
38
68.67
13/2
जितेन्द्र पिता फतेहसिंह
39
58.77
13/3
अनारसिह पिता फतेहसिंह
40
41
118.73
14/1
सूरजसिंह पिता मोहनलाल
14/2
54.45
मोहनलाल पिता गोपीलाल
42
15/1
53.90
प्यारजी पिता जगन्नाथ
43 4722
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
(3) (1) (2)
44
(5)
(6)
(4)
15/2
82.00
रोड़जी पिता प्यारजी
46.00
15/3
सरदारसिंह पिता प्यारजी
45
46.25
15/4
गोपालसिंह पिता प्यारजी
46
45.00
16/1
पांचोबाई/गंगाराम
47
48
46.00
16/2
कृष्णाबाई/गंगाराम
129.35
17/1
फतेहसिंह पिता अमरसिंह
49
126.60
17/2
बलवंतसिंह पिता फतेहसिंह
50
566.00
18/1
मांगीलाल पिता लालजीराम
51
100.25
18/2
छीतरलाल पिता लालजीराम
52
114.50
18/3
अनारसिंह पिता लालजीराम
53
54
18/4
93.45
सुल्तानसिंह पिता लालजीराम
126.45
18/5
होकमसिंह पिता लालजीराम
55
155.25
18/6
भारतसिंह पिता बनेसिंह
56
71.25
18/7
दिनेशसिंह पिता बनेसिंह
57
45.00
18/8
जगदीश पिता मांगीलाल
58
59
85.61
19/1
प्रेमसिंह पिता पूरजी
31.75
19/2
कमलसिंह पिता पूरजी
60
61
42.45
19/3
पूरजी पिता भेरूजी
62
50.19
19/4
विजयसिंह पिता पूरजी
63
261.80
19/5
चंदरसिंह पिता पूरजी
69.00
20/1
हेमराज पिता प्रेमसिंह
64
34.25
20/2
कमलाबाई/बिहारीलाल
65
66
21
44.05
रघुनंदन पिता शिवनारायण
9.85
22/1
मांगीलाल पिता गंगाराम
67
44.70
रामकैलाश पिता मांगीलाल
68
51.10
22/3
बीरमसिंह पिता मांगीलाल
69
108.00
23
करनसिंह पिता मोतीलाल
70
60.22
24/1
राधेश्याम पिता खीमाजी
71
69.51
24/2
जगदीश पिता खीमाजी
72
73
24/3
64.07
रामबाबू पिता खीमाजी
54.00
24/4
खीमाजी पिता लक्ष्मण
74
75
56.65
25
रोड़जी पिता गोपीलाल
26
83.73
रामलाल पिता घीसालाल
76
27
159.50
लालसिंह पिता धन्नालाल
77
41.40
28
गोविन्द सिंह पिता घीसालाल
78
133.30
29
बीरम पिता किशनलाल
79
155.45
30
धन्नालाल पिता घीसालाल
80
28.53
31
घनश्याम पिता रामलाल
81
82
32
93.10
सुनीताबाई/गोविन्दलाल
33
142.35
मुकेश पिता धन्नालाल
83
208.65
34/1
नारायणसिंह पिता हमीरसिंह
84
145.50
34/2
अनिल पिता नारायणसिंह
85
174.89
35
हमीरसिंह पिता सावंतसिंह
86
36
69.00
विजयसिंह पिता हमीरसिह
87 4723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
(5)
(6)
(4)
37
58.99
भारतसिंह पिता हमीरसिह
88
89
38
199.05
बाबूलाल पिता छोटेलाल
90
133.75
39
विष्णुसिंह पिता छोटेलाल
176.89
40
भीखालाल/छोटेलाल
91
92
113.25
41
छोटेलाल पिता सावंतसिंह
46.55
42
धन्नालाल पिता बलराम
93
43
214.20
देवराज पिता बलराम
94
95
113.25
44
उमेशसिंह पिता रामसिंह
45
242.50
शांतीलाल पिता रामसिंह
96
46
80.75
परवीर पिता रामसिंह
97
47
201.50
दोलजी पिता प्यारजी
98
99
186.25
48
औकारसिंह पिता धूलजी
149.00
49
नारायणसिंह पिता औंकारसिंह
100
123.30
50
भारतसिंह पिता घीसालाल
101
102
51
22.05
डालीबाई/घीसालाल
103
52
193.79
देवराज पिता बाबूलाल
104
40.00
53
भगवानसिंह पिता शिवनारायण
51.53
54
गोपालसिंह पिता शिवनारायण
105
150.38
55
शिवनारायण पिता सबलजी
106
107
56
49.50
हरीसिंह पिता शिवनारायण
57
133.07
रामनारायण पिता सबलजी
108
78.57
58/1
कमलसिंह पिता रामनारायण
109
58/2
10.50
नवरंगबाई/मांगीलाल
110
59/1
75.25
बीरम/भोनजी
111
15.00
59/2
नारायण पिता बीरमजी
112
30.00
59/3
रामचंद पिता बीरमजी
113
114
93.35
60/1
हरीसिंह पिता भेरूजी
115
496.00
60/2
कालू पिता हरिसिंह
161.75
61
करनसिह पिता रतनलाल
116
191.37
62/1
मदनसिंह पिता प्रेमसिंह
117
229.10
62/2
प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह
118
186.00
63
नन्दनसिंह पिता रामसिंह
119
18.13
64
मांगीलाल पिता रूगनाथ
120
रामदेव . मंदिर
38.00
65/1
केसीबाई/रूपा
121
122
38.00
65/2
रोड़जी पिता रूपा
123
66
38.00
दिलीप पिता बिहारी
67
38.00
भमरलाल पिता भावसिंह
124
90.25
68
रामप्रसाद पिता भंवरलाल
125
69
57.27
देवीसिंह पिता कंवरलाल
126
127
70
217.64
कैलाश पिता बापूलाल
128
53.25
71
मनोहर पिता बापूलाल
129
72
55.20
चन्दरसिंह पिता बापूलाल
130
42.00
73
जसरथ पिता बापूलाल
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4724
(3) (1) (2)
131
(6) .
(5)
(4)
40.00
74
बादामबाई/बापूलाल
202.25
75
घीसालाल पिता जगन्नाथ
132
76
91.75
कंवरलाल पिता हजारीलाल
133
142.45
77
रामनारायण पिता मांगीलाल
134
175.45
78
मांगीलाल पिता रूगनाथ
135
136
168.75
79
माधुलाल पिता मेहताबजी
137
53.00
80
जगदीश पिता माधुलाल
91.65
81
बनवारी पिता नारायणसिंह
138
139
104.75
82
सुगनबी/नारायणसिंह
140
83
55.95
रोड़ीबाई/ऊँकार
84/1
38.75
रोड़जी पिता रामलाल
141
142
64.80
84/2
आत्माराम पिता रोड़जी
92.87
85
लखन पिता अमरसिंह
143
144
117.15
86
फूलसिंह पिताकाशीलाम
87
251.25
रामसिंह पिता काशीराम
145
88
71.16
किशनलाल पिता काशीराम
146
147
89
64.40
अमृतलाल पिता किशनलाल
68.25
90
राधेश्याम पिता किशनलाल
148
21.00
91
लीलाबाई/अमरसिंह
149
83.10
92
चंदरसिंह पिता अमरसिंह
150
65.10
93
रामनारायण पिता काशीराम
151
152
66.15
94
कन्हैयालाल पिता काशीराम
153
45.25
95
बापूलाल पिता रामलाल
154
43.75
96
विष्णु पिता बाबूलाल
155
45.25
97
जगदीश पिता बाबूलाल
156
293.50
98
हरिसिंह पिता शिवनारायण
282.00
99
जितेन्द्र पिता शिवनारायण
157
103.50
100
छोटेलाल पिता गेदाजी
158
80.50
101
प्रेमसिंह पिता छोटेलाल
159
160
122.00
102
राजू पिता प्रेमसिंह
230.95
103
प्रेमसिंह पिता रूगनाथ
161
162
157.70
104
सूरज पिता प्रेमसिंह
63.00
105
कमलसिंह पिता प्रेमसिंह
163
259.65
106/1
मांगीलाल पिता प्यारजी
164
106/2
194.65
लखन पिता मांगीलाल
165
176.40
106/3
राधेश्याम पिता मांगीलाल
166
106/4
198.20
रामकरण पिता मांगीलाल
167
168
67.50
106/5
विष्णु पिता मांगीलाल
106/6
163.26
अर्जुनसिंह पिता मांगीलाल
169
195.00
106/7
मोहनलाल पिता मांगीलाल
170
115.30
107
बनेसिंह पिता प्यारजी
171
172
499.00
108/1
हिन्दुसिंह पिता मेहताबसिंह
76.00
108/2
द्रोपतीबाई/हिन्दुसिंह
173
174
201.50
108/3
लक्ष्मीनारायण पिता हिन्दुसिंह
4725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3) (1) (2)
(6)
(4)
(5)
106.25
108/4
रामकलाबाई/लक्ष्मीनारायण
175
176
108/5
175.30
रामकरण पिता हिन्दुसिंह
177
235.00
108/6
निरमाबाई/रामकरण
178
108/7
58.00
गीताबाई/हिन्दुसिंह
179
330.60
109
भगवानसिंह पिता कुम्हेरसिंह
180
128.05
110
जगदीश पिता कुम्हेरसिंह
181
103.75
ललीताबाई/पृथ्वीसिंह
320.65
111/2
शैतानबाई/निर्भयसिंह
182
183
8.25
111/3
पृथ्वीसिंह पिता हरिसिंह
184
93.00
112/1
फूलसिंह पिता धूलजी
185
93.00
112/2
नारायण पिता धूलजी
93.00
112/3
चैनाबाई पिता मांगीलाल
186
68.00
112/4
घासी पिता रामलाल
187
377.25
113/1
रतनलाल पिता भेरूजी
188
189
194.50
113/2
बृजमोहन पिता करनसिंह
34.00
114
कैलाश पिता हरलाल
190
36.00
115
रोड़जी पिता भमरलाल
191
72.00
116
लक्ष्मीनारायण पिता ओमकार
192
48.45
117
कंचनबाई/मांगीलाल
193
113.46
118
किशोर पिता देवीलाल
194
195
69.00
119
विक्रम पिता शंभूलाल
196
63.75
120
दिनेश पिता शंभूलाल
197
78.00
121
करनसिंह पिता शंभूसिंह
198
145.90
122
शंभूलाल पिता देवीलाल
199
166.15
123
पवन पिता विष्णु
200
124
221.90
देवीसिंह पिता बापूलाल
201
183.80
125
शिवनारायण पिता रोड़जी
202
126
181.50
मंगूपुरी पिता शंकरपुरी
203
127
75.01
देवीसिंह पिता कालूसिंह
204
114.80
128
हरीसिंह पिता देवीसिंह
205
248.50
129
हक्कूसिंह पिता देवीसिंह
130
196.70
लालसिंह पिता देवजी
206
295.00
131
देवेन्द्र पिता लालजी
207
132
347.00
दिलीप पिता लालजी
208
209
162.60
133
लखनपुरा पिता नारायणपुरी
210
100.96
134
बादामबबी/नारायणपुरी
145.55
35/1
रामजीलाल पिता नंदनसिंह
211
172.50
135/2
लक्ष्मीनारायण पिता नंदनसिंह
212
416.25
136
रामचन्द्र पिता उकारसिंह
213
214
137/1
98.95
हजरीलाल पिता गोपीलाल
राहुल पिता बाबूलाल
215
137/2
140.00
बाबूलालाल पिता कंवरलाल
216
161.75
138
चन्द्रसिंह पिता कंवरलाल
102.25
139/1
बनेसिंह पिता कंवरलाल
217 4726
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
(2)
(3) (1)
(6)
(5)
(4)
143.60
139/2
जगदीश पिता बनेसिंह
218
42.50
140
बीरम पिता देवसिंह
219
125.75
141/1
शांतिलाल पिता भागीरथ
220
120.25
141/2
धीरपसिंह पिता भागीरथ
221
162.66
142
भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह
222
143
50.10
नारू पिता दल्ला
223
34.25
144
लाखन पिता भमरलाल
224
भमरलाल पिता भानूजी
39.50
145
श्याम पिता नगा
225
102.25
146/1
दरयावसिंह पिता प्याजरी
226
146.25
146/2
माखनसिंह पिता दरयावसिंह
227
228
103.50
146/3
राहुल पिता दरयावसिंह
197.38
147/1
रंगलाल पिता लक्ष्मीनारायण
229
230
147/2
96.50
विष्णु पिता रंगलाल
98.00
148/1
शिवनारायण पिता किशनलाल
231
232
65.65
148/2
मुकेश पिता शिवनारायण
202.25
149
पर्वतसिंह पिता किशनलाल
233
58.80
150
किशनलाल पिता भंवरजी
234
155.25
151/1
धीरपसिंह पिता किशनलाल
235
44.00
151/2
जितेन्द्र पिता धीरपसिंह
236
152.50
152/1
बीरम पिता रामसिंह
237
11750
152/2
देवबाई पिता रामसिंह
238
108.50
152/3
मांगीलाल पिता रामसिंह
239
240
64.25
153/1
रमेश पिता मुरलीधर
241
121/25
153/2
दिनेश पिता मुरलीधर
242
153/3
97.25
भवानीशंकर पिता मुरलीधर
243
64.00
154/1
उमाबाई/मुरलीधर
244
86.00
154/2
मुरलीधर पिता भंवरलाल
245
251.70
155
राजकुमारी/देवेन्द्र
156/1
269.70
देवीसिंह पिता मेहताबसिंह
246
247
130.00
156/2
दुलेसिंह पिता देवीसिंह
248
128.31
157/1
मांगीलाल पिता पूरजी
249
213.56
157/2
रामबाबू पिता मांगीलाल
250
158/1
67.25
फतेसिंह पिता पूरजी
119.00
158/2
रोड़जी पिता फतेहसिंह
251
252
158/3
301.50
घीसू पिता फतेहसिंह
34.75
159/1
नारायणसिंह पिता देवसिंह
253
133.00
159/2
कमलसिंह पिता नारायणसिंह
254
255
159/3
53.20
कालूसिंह पिता नारायणसिंह
160/1
96.53
एलकारसिंह पिता निर्भयसिंह
256
85.50
160/2
साउकारसिंह पिता निर्भयसिंह
257
36.00
160/3
जितेन्द्र पिता निर्भसिंह
258
67.88
161/1
मनोहर पिता रामसिंह
259
161/2
44.01
रामसिंह पिता देवजी
260 4727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1) .
(3) 261
(4)
(6)
(5)
162
323.00
चन्दरसिंह पिता प्रेमसिंह
262
45.00
163
प्रेमसिंह पिता देवजी
263
164
42.50
भगवासिंह पिता प्रेमसिंह
264
184.00.
165
रामबाबू पिता लालजी
265
167
145.75
भारतसिंह पिता शांतीलाल
266
रमेश पिता श्किनलाल
267
168
93.50
गोपाल पिता रमेश
268
169
90.75
170
131.75
हरिसिंह पिता किशनलाल
269
171
135.75
जगदीश पिता प्रेमसिंह
270
172
211.75
विजयसिंह पिता पन्नालाल
271
175.50
173
लगधीर पिता विजयसिंह
272
175
58.50
छोटेलाल पिता रूपा
273
176/1
38.00
फतेहसिंह पिता गौरेलाल
274
38.00
176/2
चैनसिंह पिता गौरेलाल
275
176/3
38.00
गौरेलाल पिता रूपाजी
276
177
39.00
बृजसिंह पिता विजयसिंह
277
178
57.00
शंकर पिता भमरलाल
278
179/1
37.50
मांगीलाल पिता हजारीलाल
279
40.75
179/2
बजेसिंह पिता मांगीलाल
280
बजेसिंह पिता मांगीलाल
281
179/2
40.75
179/3
40.75
फतेहसिंह पिता मांगीलाल
282
179/4
26.00
कालू पिता मांगीलाल
283
ब्रिजूबाई/दीपा
284
180/1
39.25
37.25
180/2
प्रेमसिंह पिता दीपा
285
37.25
181/1
कालू पिता ऊकारसिंह
286
181/2
37.25
कमलसिंह पिता ऊकारसिंह
287
181/3
35.00
गुलाबसिंह पिता उकारसिंह
288
182
विजयसिंह पिता मांगीलाल
289
27.50
183
40.00
रामलाल पिता रूपा
290
40.00.
184
गोपाल पिता रामलाल
291
185
40.00
अशोक पिता रामलाल
292
186
132.00
औंकारसिंह पिता रतनलाल
293
60.16
187
छोटेलाल पिता दल्ला
294
188
62.11
धनचंद पिता रामलाल
295
189
53.50
बजेसिंह पिता दल्ला
296
34.60
190
प्रेमसिंह पिता नारायणसिंह
297
191
30.00
हरीसिंह पिता नारायणसिंह
35692.19
कुल योग .
या (हे.मे. ) 3.569
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
4728
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
क्र. 9633- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. 98- अ- 82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम घोघडिया जागीर के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 37/1 रकबा 0.101 हेक्टेयर, सर्वे नं. 32 रकबा 0.177 हेक्टेयर, सर्वे नं. 4/3/1 रकबा 1.265 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा 11 ( 3 ) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया चुका है.
अनुसूची ( 1 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान ग्राम घोघडिया जागीर
स.क्र.
प्रयोजन मकान नम्बर
कृषक का नाम, पिता
का नाम , जाति
कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेक्टेयर में ) आबादी के कुल रकबा सर्वे नं.
(3) (1) (2)
1
37/1
0.101
0.177 32
4/3/1
1.265
योग 1.543
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(5)
(4) आबादी
(6) (7) 6907.19 मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना 6907.19 निर्माण.
अनुसूची ( 2) मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान ग्राम घोघडिया जागीर
स.क्र.
प्रयोजन मकान नम्बर
कृषक का नाम, पिता
का नाम, जाति
कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेक्टेयर में) कुल रकबा आबादी के सर्वे नं.
(1) (2) 37/1
(3) 0.101
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(6)
(7) (4)
49.5
रमेश पिता रामरतन जाति सौंधिया
1
56.89
(5) 1 32
106.39
2 मांगीलाल पिता मेहताव जाति सौंधिया 2 48.75 31 56.89 105.64
3 बलवंत सिंह पिता शिवनारायण जाति 5 68.66 सौंधिया. 36/5 24.48
4 रामकरण पिता विजय सिंह जाति 6 44.10 सौंधिया. 36/4 29.64
73.74 4729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
(6)
(7) (4)
(5)
45.50
7
श्याम पिता शिवनारायण जाति
5
सौंधिया.
24.48
36/6
69.98
50.82
12
गायत्राबाई पिता वीरम सिंह जाति
6
सौंधिया.
7
47.88
13
30.03
60/3
इंदर सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया.
77.91
14.00
14
कमल सिंह पिता गंगाराम जाति
8
सौंधिया.
42.51
35/2
56.51
15
14.00
दिलीप सिंह पिता गंगाराम जाति
9
सौंधिया.
81.11
35/4
95.11
58.96
18
मानसिंह पिता अनार सिंह जाति
10
सौंधिया.
11
21.70
64
80.66
21
25.50
सूरजसिंह पिता प्रेमलाल जाति
सौंधिया.
93.64
वादाम बाई पत्नि भंवरलाल जाति हरिजन 22
12
13
18.00
58
111.64
58.50
दोल जी पिता बापूलाल जाति सौंधिया
0.177
32
24 कुल योग 1005.54
72.00
25
कवरलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया
14
15
64.39
29/3
136.39
143.11
27/1
जुझारसिंह पिता करन सिंह जाति सौंधिया
16
64.67
सीमा बाई पत्नि जुझार जाति सौंधिया 27/2
101.89
28/1
प्रेम सिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया
17
18
28/2
31.50
सूरज सिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया
19
75.84
अमृत सिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया 29/1
71.69
125/2
147.53 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4730
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
76.51
29/2
20
कंचनबाई पत्नि बापूलाल जाति सौंधिया
125/1 79.18
155.69
29.75
29/4
21
सुंदर बाई पत्नि प्रेमसिंह जाति सौंधिया
56.89
30
रोडजी पिता मेहताव जाति सौंधिया
22
33/1
64.60
55.44
77/2
नारायण सिंह पिता राम सिंह जाति
23
120.04
164.16
33/2
महेन्द्र पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया
24
57.12
38/1
221.28
72.57
34/1
देवसिंह पिता राम सिंह जाति सौंधिया
25
73
108.78
181.35
147.32
34/2
भगवान सिंह पिता देवसिंह जाति सौंधिया
26
75/2
64.60
211.92
41.24
35/1
27
गंगाराम पिता पूर जी जाति सौंधिया
46.47
35/3
पर्वत सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया
28
1689.73
कुल योग
108.13
4/3/1
1.265
29
36/1
विजय सिंह पिता पूर जी जाति सौंधिया
108.13
36/2
शिवनारायण पिता पूर जी जाति सौंधिया
30
29.64
36/3
31
कालू सिंह पिता विजय सिंह जाति.
156.56
37
32
सौंधिया रामबाबू पिता देवसिंह जाति
64.60
75/1
सौंधिया
221.16
57.12
38/2
अनीता पिता नारायण जाति सौंधिया
33
238.39
39
34
बापूलाल पिता भूरू जी जाति सौंधिया
40
29.76
35
कलाबाई पत्नि बापूलाल जाति सौंधिया
45.34
41
36
दुले सिंह पिता, प्यार जी जाति सौंधिया
126.38
42/1
वीरम सिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया
37
57.83
43/1
184.21
126.38
38
42/2
राजूबाई पत्नि वीरम सिंह जाति सौंधिया
43/2
57.83
34.00
88/1
218.21
62.30
देवी सिंह पिता वीरम सिंह जाति सौंधिया 44
39
88/2
40.32
102.62 4731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भांग 1 ]
(2)
(3). (1)
40
(7)
(6)
(5)
(4)
45
90.60
भूरालाल पिता माधू जाति सौंधिया
41
19.25
46
कालूराम पिता मानसिंह जाति सौंधिया
42
88.12
47
प्रेम सिंह पिता माधू जाति सौंधिया
43
77.19
48
कालूसिंह पिता माधू जाति सौंधिया
44
45
49
15.50
53/2
87.10
नवल सिंह पिता कालू सिंह जाति सौंधिया
46
102.60
50/1
110.01
वंशीलाल पिता माधू जाति सौंधिया
50/2
60.68
भूलीबाई पत्नि बंशीलाल जाति सौंधिया
49.00
105/2
109.68
117.98
51/1
मोतीलाल पिता रामसिंह जाति सौंधिया
47
48
91.25
51/2
कमला बाई पत्नि मोतीलाल जाति सौंधिया
49
143.40
51/3
भारत सिंह पत्नी मोतीलाल जाति सौंधिया
50
184.50
51/4
अंतरबाई पत्नी भारत सिंह जाति सौंधिया
51
34.37
52/1
केशरबाई पत्नी भुवन सिंह सिंह जाति सौंधिया
52
34.37
52/2
सुरेन्द्र पिता भुवन सिंह जाति सौंधिया
53
34.37
52/3
सौलद बाई पत्नी मुकेश जाति सौंधिया
54
53/1
87.10
कमल सिंह पिता कालूराम, जाति सौंधिया
55
56.54
54/1
इंदर सिंह पिता माधो जाति सौंधिया
56
56.54
54/2
रामेश्वर पिता इंदर सिंह जाति सौंधिया
57
56.54
53/3
जगदीश पिता इंदर सिंह जाति सौंधिया
40.02
99
96.56
56.54
54/4
माधो जी पिता अमर सिंह जाति सौंधिया
58
70.11
55
गोपीलाल पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया
59
6.67
56
राधेश्याम पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया
60
61
57
73.10
भवरलाल पिता पूरजी जाति हरीजन
56.40
59
रूखमाबाई वेवा बलराज जाति हरीजन
62
60/1/1
27.39
वीरम सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया
63
64
60/1/2
27.39
गोकुल बाई पत्नि वीरम सिंह जाति सौंधिया
65
60/2
47.58
जगन्नाथ पिता पूरजी जाति सौंधिया
66
74.20
62
गिरिराज पिता मांगीलाल जाति सौंधिया
67
68
29.60
दिनेश पिता बापूलाल जाति सौंधिया
24.50
71
रामकला पति गंगाराम जाति सौंधिया
68
69
115.60
74
काली बाई पत्नी देव सिंह जाति सौंधिया
70
65.45
76
गीताबाई पत्नी नारायम सिंह जाति सौंधिया
71
55.44
77/1
मनीषा बाई पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया
54.72
82
कौशल्या बाई पत्नी देवी सिंह जाति सौंधिया
72
40.20
90
94.92
83
94.92
वादाम बाई पत्नी घीसालाल जाति सौंधिया
73
74
50.25
84
घीसालाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4732
(2)
(3) (1)
75
(6)
(7)
(5)
(4)
81.74
85
जगदीश पिता बापूलाल जाति सौंधिया
76
86/1
33.60
कौशल्या बाई पत्नी जगदीश जाति सौंधिया
77
33.60
86/2
जतनबाई पत्नी नारायण सिंह जाति सौंधिया
78
64.68
87
दुलेसिंह पिता प्यार सिंह जाति सौंधिया
79
96.60
105/1
क्षमाबाई पत्नी माधोलाल जाति सौंधिया
80
54.51
98
कांता बाई पत्नी इंदर सिंह जाति सौंधिया
कुल योग 4211.92
कुल योग 6907.19
कुल योग 0.6907 हेक्टर (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
राजगढ़ , दिनांक 23 नवम्बर 2016
क्र. 9666 - भू-अर्जन -2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. अ- 82-2013-2014.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम टाण्डी के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित भूमि एवं आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 281 रकबा 0.734 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि एवं मकानों का अर्जन किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है.
अनुसूची ( 1 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान ग्राम टाण्डी
स.क्र.
मकान नम्बर
क्षेत्रफल
नाम कृषक, पिता का नाम ,
जाति ग्राम
आबादी का विवरण हे में. कुल रकबा आबादी के सर्वे नं.
(1)
(3) 0.734 (2) 281
1
अर्जनीय मकान का माप वर्गमीटर में
(5)
(4)
(6) 12407.81 आबादी
महायोग 12407.81 अनुसूची ( 2 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान ग्राम टाण्डी ग्राम टाण्डी, प.ह.नं. 63, रा.नि.क्र. राजगढ़
तहसील : राजगढ़
स.क्र.
विवरण हे में.
जिला : राजगढ़ मकान नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम,
जाति ग्राम
कुल रकबा
आबादी का आबादी के सर्वे नं.
(3) (1)
अर्जित मकान का माप का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर में
(5) 1
(6) 95.54 (4) घीसालाल पिता गोपीलाल
(2) 281
0.734 1
शिवलाल पिता घीसालाल
महेश पिता घीसालाल
नन्दू पिता घीसालाल
4733 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(1) (2).
(3) 2
(6)
(5)
(4)
296.70
2
कालूजी पिता गेंदाजी
सत्यनारायण पिता कालूजी जाति हरिजन
3
3
93.88 जगदीश पिता मांगीलाल
नारायणबाई बेवा मांगीलाल जाति हरिजन
4
4
139.12 पन्नालाल पिता धूलजी जाति हरिजन
5
5
267.59 कालूसिंह पिता अनारसिंह
भगवानसिंह पिता अनारसिंह जाति सोंधिया
6
255.25 बंशीलाल पिता भेरूसिंह जाति सौधिया
6
172.37
7
बादामबाई बेवा शिवनारायण जाति सेन
7
8
98.78 मांगीलाल पिता रामलाल
8 ( i )
मनोहर पिता मांगीलाल जाति सेन
116.19 कवंरलाल पिता मांगीलाल जाति सेन
9
10
8 ( ii )
125.48
9
रामप्रसाद पिता मोतीलाल
रामजीवन पिता रामप्रसाद जाति सेन
11
134.77
10
कुमेरसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया
219.29
11
भंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौधिया
12
13
113.05
12
दशरथसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया
13
118.58 धनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौधिया
14
15
101.47
14 ( i)
जोगेन्द्रसिंह पिता धूलसिंह
भंवरीबाई बेवा धूलसिंह जाति सौधिया
16
99.04
14 ( ii)
भेरूसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया
17
89.62
14 (iii)
सूरजसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया
18
15
105.47 कालूसिंह पिता रतनलाल जाति सौधिया
19
53.40
16
रोड़जी पिता मांगीलाल जाति सौधिया
17
28.44 रामचन्दर पिता मांगीलाल जाति सौधिया
20
18
55.16 चेनासिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया
21
22
117.86
19
देवसिह पिता नानजी जाति सौधिया
23
132.26
20
केशरसिंह पिता नानजी
गोपाल पिता केशर
बलवान पिता केशर जाति सौधिया
175.00
21
मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया
24
25
137.27
22
इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया
23
163.90 गजराजसिंह पिता इन्दरसिंह जाति सौधिया
26
264.01
24
भारतसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया
27
28.05
25
सम्पतबाई बेवा करणसिंह जाति सौधिया
28
29
393.03
26 ( i )
ललितकुमार पिता बाबूलाल जाति सौधिया
136.36 भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया
30
26 ( ii )
51.32 गिरवरसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया
31
32
27 ( i )
51.32
27 ( ii)
मांगीलाल पिता धूलजी जाति सौधिया
212.77
28
भैरोसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया
33
34
210.75
29
विक्रमसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया
35
30
149.71 रामसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौधिया
31
73.30 बीरम पिता गवाजी जाति सौधिया
36
37
129.01
32
धूलीबाई बेवा छोटेलाल जाति सौधिया
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4734
(3) (2)
(1) .
(6) (4)
(5)
80.30 श्रीलाल पिता नारायणसिंह जाति सौधिया
38
33 ( i)
80.30
33 ( ii )
भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौधिया
39
54.00
33 (ii )
लखनसिंह पिता श्रीलाल जाति सौधिया
40
191.49
34
लालसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया
41
42
111.24
35
रोड़जी पिता हरीसिंह जाति सौधिया
43
36
129.12 कुमेरसिंह पिता हरीसिंह जाति सौधिया
44
35.23
37
सूरज पिता रोड़जी जाति सौधिया
139.73
38
कैलाशबाई बेवा शिवनारायण जाति ब्राहम्ण
45
46
184.24
39
रमेश पिता कालूजी
बापूलाल पिता कालूजी जाति चमार
170.69 गणपत पिता भागचंद जाति चमार
47
40(i)
109.67 रामप्रसाद पिता गनपद जाति चमार
48
40 (ii)
47.30 मांगीलाल पिता लक्ष्मण जाति चमार
49
50
40 (iii)
41
66.98 गोकुल पिता कालूजी जाति चमार
69.00
42( i)
दरयावसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया
51
73.39 मेहरवानसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया
52
53
42(ii)
220.46
43
धूलीबाई बेवा अनारसिंह जाति सौधिया
54
63.74
44(i)
कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया
63.74 रोडजी पिता शिवसिंह जाति सौधिया
55
44( ii)
63.74 प्रेमनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया
56
57
44(iii)
161.34
45(i)
सत्यनाराण पिता कुमेरसिंह जाति सौधिया
58
161.34
45( ii)
विष्णु पिता कुमेरसिंह जाति सौधिया
176.57
46(i)
रामनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया
59
176.57 गोरधन पिता रामनारायण जाति सौधिया
60
46( ii)
47
343.51 रोड़जी पिता शिवसिंह जाति सौधिया
61
362.20
48
प्रेमनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया
62
63
112.66
49
हिन्दुसिह पिता भीमाजी जाति सौधिया
64
50
166.87 कालूराम पिता घीसालाल जाति सेन
65
133.66
51(i )
गुलाबसिह पिता बापूलाल जाति सौधिया
66
133.42
51( ii)
भवानीसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया
67
52
172.32 प्रभूलाल पिता किशनलाल जाति बढई
68
41.86
53( i)
मांगीबाई/हरीसिंह
(पिता बीरमजी ) जाति बढई
54.82 छोटेलाल पिता भोनजी जाति बढई
69
53( ii)
41.86 कमल पिता छोटेलाल जाति बढई
70
71
53 ( iii)
181.77
54
बनेसिह पिता पूरजी जाति सौधिया
176.91 जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौधिया
72
55( i ) 4735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3) (1) (2)
(6)
(5)
(4).
176.91
55 (ii)
कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया
73
176.91
मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया
74
55( iii )
173.73
विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया
75
56(i)
173.73
56(ii)
हिन्दुसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया
76
123.38
57
सरजनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया
77
58
209.15
रोड़ीबाई/मोहनलाल जाति सौधिया
78
149.07
59
राजेन्द्र पिता भीमसिंह जाति सौधिया
79
60
131.65
फतेसिंह पिता उकारसिंह
80
लखन पिता फतेसिंह
ज्ञानसिंह पिता फतेसिंह जाति सौधिया
54.80
करणसिंह पिता उकारजी जाति सौधिया
81
61(i )
61.45
प्रेमसिंह पिता उकारजी जाति सौधिया
82
61(ii)
62
102.43
धीरपसिंह पिता उकार
83
रामनिवास पिता धीरपसिंह जाति सौधिया
68.60
63(i )
मुन्नालाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन
84
61.26
63( ii)
देवसिह पिता मुन्नालाल जाति हरिजन
85
35.36
64(i)
रामराज पिता देवीसिंह जाति सौधिया
86
51.38
64(ii)
पप्पूसिह पिता देवीसिंह जाति सौधिया
87
42.35
पर्वतसिंह पिता देवीसिंह जाति सौधिया
88
64(iii)
80.40
मनोहर पिता देवीसिंह जाति सौधिया
89
64( iv)
108.24
देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया
90
64(v)
142.30
65
कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया
91
26.40
66( i)
मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया
92
26.40
जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौधिया
93
66( ii )
26.40
कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया
94
66(iii)
26.40
66( iv)
सर्जनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया
95
26.40
66 (v)
मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया
96
67
66.74
गुलाबसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया
97
33.84
68
मांगीलाल पिता बिहारीलाल जाति बैरागी
98
94.71
69
कलाबाई पत्नि हजारीलाल
وو
मुकेश पिता हजारीलाल जाति हरिजन
70
200.26
मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया
100
कुल योग .. 12407.81
कुल योग हेक्टेयर में . 1.241
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4736
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 19 अक्टूबर 2016
क्र. 924- भू- अर्जन- प्र. क्र.अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.
पाटन- तेदुखेडा- रहली मार्ग का उन्नयन बी.ओ.टी. ( टोल एन्युनिटी ) योजनान्तर्गत ग्राम नीमी , तहसील पाटन, जिला जबलपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है. अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा ( 12 ) के तहत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.630
पाटन-तेन्दुखेडा- रहली मार्ग नीमी
पाटन
जबलपुर
के उन्नयन हेतु बी.ओ.टी.
प.ह.नं. 26/59
(5) अनुविभागीय अधिकारी , प्राधिकारी भू-अर्जन, पाटन.
(टोल एन्युनिटी ) योजनांतर्गत.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in भी देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड़ डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 9 नवम्बर 2016
प्र. क्र. 09- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा . या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर 4737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
नहर सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
सर्वे
रकबा नम्बर (हेक्टर में)
(4) (2) ग्वालियर
(3) अरोली
(1) ग्वालियर
0.090 0.090
514/मिन-1/787 योग ( 2)
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा ( 12 ) की उपधारा (2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर/उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , डबरा, जिला ग्वालियर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 15 नवम्बर 2016
पत्र क्र. 2402 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.100
(3) अरगट
(2) रामनगर
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग देवलोंद , जिला शहडोल.
बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2404- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4738
हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(4) 2.000
(3) बिहारगंज
रामनगर
सतना
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध , संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.
बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2406 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
8.000 (2) रामनगर
(1) सतना
नौगाँव नं. 4
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी धारा 11 की धारा द्वारा
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध, संभाग देवलोंद, जिला शहडोल .
बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2016
प. क्र. 2480-प्रशा. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि क्योटी मुख्य नहर के सुपिया माइनर क्र. 1 एवं 2 नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.500 (1) रीवा
(2) हुजूर
(3) सुपिया 607
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.) .
क्योंटी मुख्य नहर के सुपिया माइनर क्र . 1 एवं 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 17 नवम्बर 2016
क्र. 377- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
0.120 सिरमौर
रीवा
कोलहाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लालगाँव सुदर्शन कालेज रोड एवं चौरी एप्रोच रोड का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. (भ/स) संभाग क्रं. 1 , रीवा.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. ( भ/स ) , संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 378 - भू- अर्जन -2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक़्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
0.630
(3) लालगाँव
सिरमौर
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लालगाँव सुदर्शन कालेज रोड एवं चौरी एप्रोच रोड का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. (भ/स) संभाग क्रं. 1 , रीवा.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. ( भ/स ) , संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 22 नवम्बर 2016
क्र. 617-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- 4740
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.137
रामस्थान
सतना रघुराजनगर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी का बगीचा मार्ग निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) , संभाग सतना (म. प्र. ) .
क्र. 618-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014-सात- शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(4) 0.311
(3) अबेर
(2) कोटर
(1) सतना
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) रजरवार नई बस्ती पहुंच मार्ग. निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , संभाग सतना (म. प्र. ) .
क्र. 619-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा.2 ए, भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(4) 0.097 (1) सतना
(2) कोटर
(3) घुंघुचिहाई
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी का बगीचा मार्ग निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , संभाग सतना (म. प्र.) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4741
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 24 नवम्बर 2016
पत्र क्र. 6103 - भू -अर्जन-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
0.600
(3) रामपुर
(1) दमोह
(2) बटियागढ़
कुल 0.600
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
परियोजना
(6) जूड़ी मध्यम सिंचाई के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्या. दमोह.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा , मुख्या. दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 24 नवम्बर 2016
क्र. 5062 - दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. 16-अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 1.428
(3) उक्सा
(2) ब्यौहारी
(1) शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन. (6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल (म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यौहारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4742
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 9 नवम्बर 2016
प्र. क्र. 02- अ- 82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- डबरा
(ग) ग्राम- कल्याणी
(घ ) क्षेत्रफल-0.021 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.210
947
योग . 0.210
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
ग्वालियर, दिनांक 22 नवम्बर 2016
प्र. क्र. 05 - अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग ) ग्राम- हरसी
(घ) क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.014
253 254
0.115 योग . 0.129
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण, न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 15 नवम्बर 2016
पत्र क्र. 2408 - प्रका. - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम- खोमरहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग-3.437 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
70/1 , 70/2/1 /ख,
0.080
70/3 , 70/4 , 70/5 4743
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.026
75
0.192
76/1 , 76/2/क, 76/2/ख
1.207
77
0.291
78
0.599
79
0.071
80
0.658
81
0.313
91
3.437
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 17 नवम्बर 2016
पत्र क्र. 2411- प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम-डिगरहा
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-6.431 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.175
73
0.129
74
0.053
75
0.097
76
0.016
77
(2)
(1)
0.045
78
0.502
79
0.057
80
0.008
83/1 , 83/2 , 83/3 , 83/4
0.540
94
0.057
95
0.642
96
0.121
97
0.023
98
0.084
100
0.115
116/1 , 116/2
0.122
117/1 , 117/2
0.012
119
0.133
122
0.016
123
0.287
124
0.530
125
0.024
126
0.270
127
0.024
128
0.158
129.
0.140
130
0.541
132
0.105
133
0.028
134
0.008
135
0.065
136
0.049
137
0.028
138
0.049
139
0.024
142
0.069
143
0.024
159
0.363
160/1 , 160/2
0.020
161
161/1 , 162/2 , 162/3 , 162/4 0.368
0.036
163
0.077
164
0.063
165/1 , 165/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4744
(2)
(1)
0.034
166/1 , 166/2 , 166/3 , 166/4, 166/5 , 166/6 ,
166/7
0.070
170
0.024
171
0.006
172
6.431
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2413- प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम-हिनौती
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 39.762 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.407
23/1/क, 23/ 1 /ख/1 , 23/1/ख/4, 23/1/ख/2, 23/ 1 /ख/3, 23/1/1/क, 23/2/क/1 , 23/2/क/2, 23/1/ख, 23/1 /ग , 23/1/घ
0.536
25/1/क, 25/1 /ख, 25/1/2, 25/2/2
(2)
(1)
0.488
26/1/1 , 26/1/2, 26/2 , 26/2/क, 26/3, 26/4
0.013
27/1 , 27/2/क, 27/2/ख
0.031
30/1 , 30/2 , 30/3, 30/4
31
0.045
0.046
32/1 , 32/2 , 32/3 , 32/4
0.097
33/1, 33/2
0.844
34/1, 34/2
0.101
35/1 , 35/2
0.057
36/1 , 36/2
0.235
37/1, 37/2
0.047
99
0.525
100/1 , 100/2 , 100/3
0.297
102/1 , 102/2 , 102/3 103/1/क, 103/1 /ख ,
0.122
103/2/9203 103/2/क, 103/2/ख , 103/2/ग|
0.730
104/1, 104/2 , 104/3, 104/4, 104/5 , 104/6
0.024
105/1 , 105/2 106/1 /क/1 , 106/1/क/2, 106/1/क/3 , 106/1/क/4, 106/1/क/5, 106/1/ख,
1.177
106/2/क, 106/2/क/1 , 106/2/क/2 106/2/क/3 , 106/2/क/4, 106/2/क/5 , 106/2/क/6, 106/ 2/ख
0.324
107/1, 107/2
0.444
108/1, 108/2
0.348
109/1 , 109/2/1 , 109/2/2, 109/3
0.093
110
0.605
111/1 , 111/2, 111/3 , 111/3/1 , 111/3/2 , 111/3/3 , 111/4
0.250
112/1 , 112/2 , 112/3/1 , 112/3/2 , 112/3/3 , 112/3/4, 112/3/5 , 112/3/6 , 112/4 116
0.790 भाग 1 ]
(2) (1)
0.588 117/1 , 117/2
0.048 119
0.030 126
0.240 127
0.077 128
0.020 129
0.501 130
0.219 131, 131/1/2
0.514 132
0.036 133
0.045 134
0.016 135
0.089 136/1 , 136/2
136/2/1 , 137/2 , 136/2/2 ,
0.017 137/2, 136/2/3 , 137/2 ,
136/2/4 , 137/2 , 136/2/5 ,
137/2 , 137/1 , 137/2
138
0.014
0.040 139
0.015 140
0.237 141
0.266 142
144/1/क/1 , 144/1/क/2 ,
0.945 144/1/ख , 144/1 /ग ,
144/2/क, 144/2/ख
0.148 145/1 , 145/2
0.004 146/1, 146/2
0.026 152
0.010 157
0.259 158
0.176 159/1 , 159/2
163/1/क, 163/1/ख,
0.148 163/1 /ग , 163/2
0.021 164/1 , 164/2 , 164/3
0.037 477
0.024 478
0.069 479
0.016 480
0.081 481
4745
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
(2)
(1).
0.54
482
0.016
483
0.117
484
0.140
485
0.320
486
0.211
487
0.138
488
0.141
489/1, 489/2
0.007
490
0.156
492
493/1 , 493/2 ,
0.136
493/3, 493/4
0.170
494
495/1/ग, 495/1 /ग/1 ,
0.181
495/1/घ, 495/2/1 ,
495/2/2
0.128
496/2/1 , 496/2/2
0.340
497/1, 497/2
0.350
498/1/क, 498/2
0.092
499/1/क, 499/2, 499/2/ख
0.117
500/1 , 500/2
0.065
501
0.316
502
0.279
503/1, 503/2
0.186
504/1 , 504/2 , 504/3
0.094
505
0.017
546
547/1 /क, 547/1 /ख , 547/2 0.206
0.037
548/1 , 548/2
0.028
549
0.073
550
0.045
551
0.051
700
0.016
703
0.045
704
0.070
705
0.012
706
0.097
707/1 , 707/2
0.097
708 4746
(2) (1)
0.267 709
0.350 710
0.040 711
0.175 712
0.036 713
0.57 714
0.085 715
0.295 716
0.077 717
0.053 718
0.047 719
0.081 720
0.008 721
0.004 725
0.020 726
0.060 727
0.073 728
0.237 873
0.121 874
0.220 875
0.388 876/1 , 876/2
0.016 877/1 , 877/2 , 877/3
0.196 878
0.081 879/1 , 879/2
880/1 , 880/1/1 ,
0.118 880/1/2 , 880/2
0.595 906/1 , 906/2
0.480 908/1 , 908/2
0.285 909/1 , 909/2
0.324 910/1 , 910/2
0.045 911
0.190 912
0.112 913/1 , 913/2
914/1/क/1 , 914/ 1/ख ,
0.162 814/2
0.066 916/1 , 916/2 , 916/3
0.012 921/1 , 921/2 , 921/3
0.047 922/1 , 922/2 , 922/3
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.282
924
0.086
925, 925/1
0.012
926
0.460
927
0.166
928
0.158
929
0.061
930
0.197
931
0.026
932
0.021
967
0.115
968
969
0.115
0.258
988
0.050
989/1 , 989/3
990/1 , 990/2 , 990/3 ,
0.301
990/4, 990/5
991/1, 991/2,
0.954
991/3 , 991/4
0.093
992
0.024
993
0.117.
994
0.040
995/1 , 995/3
0.205
996/1 , 996/3
0.252
997/1 , 997/4
0.133
998/1 , 998/3
0.020
999/1 , 999/3
1000
0.341
0.258
1001
1002
0.214
0.077
1003
0.274
1004
0.126
1005/1 , 1005/2
1006
0.085
0.070
1007/1 , 1007/2/2
0.148
1009
0.009
1020
0.031
1021
1022
0.050 भाग 1 ]
(2) (1)
0.062 1029
1120
0.012
0.024 1121
0.053 1122
0.133 1124/1 , 1124/2
1125, 1125/1 , 1125/1/2 ,
0.121 1125/1/3 , 1125/1/4,
1125/2/4 , 1125/2/5
0.178 1126, 1126/1/1 , 1126/1/2 ,
1126/1/3 , 1126/1/4,
1126/2/4, 1126/2/5 , 1127
1127/1/1 , 1127/1/2, 1127/1/3
0.174 1127/1/4, 1127/2/4, 1127/2/5
0.117 1128
0.081 1129
0.121 1130
1131 , 1131/1 , 1131/2,
0.265 1131/3, 1131/4
0.214 1,132
0.517 1144
0.329 1145
0.032 1146
0.258 1147
0.070 1151
0.085 1152
1.23 1153
0.065 1154/1, 1154/2
0.142 1155
0.012 1156
1157, 1157/1 ,
0.207 1157/2, 1157/3
0.064 1158/1 , 1158/2 , 1158/3
0.080 1159/1 , 1159/2
0.190 1160
0.125 -1161
1162
0.336
0.029 1163
0.129 1164
0.028 1165
4747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.138
1166
0.039
1179/1 , 1179/2
1183
0.109
0.299
1192/1 , 1192/2
0.062
1193
0.028
1194
0.299
1195
0.020
1196
0.030
1197
0.025
1198
1202/1 , 1202/2, 1202/3/1
0.695
1202/3/2, 1202/4/1 , 1202/4/2
1203/1 , 1203/1/क/1 ,
1.530
1203/1 /क/2, 1203/2 ,
1203/2/1/2
0.364
1204/1, 1204/2/क, 1204/2/ख
0.194
1205, 1205/1
39.762
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2016
क्र. 2484- प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4748
(ग) ग्राम- पुरैनी 379
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-4.581 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.036 37
0.113 38
0.012 39
0.185 40
0.008 41
0.024 58
0.028 59
0.174 60
0.042 61
0.128 62
0.096 63
0.041 64
0.064 65
0.008 66
0.032 82
0.028 84
0.056 85
0.144 86
0.028 111
0.028 112
0.008 116
0.041 118
0.061 119
0.104 120
0.068 126
0.081 127
0.008 132
0.072 133
0.036 134
0.064 135
136
0.111
0.124 137
0.021 170
0.108 171
(2)
(1)
174
0.101
0.081
175
177
0.241
0.008
178
0.076
194
0.016
195
0.061
197
0.044
198
0.040
199
200
0.049
0.004
220
0.081
221
0.049
222
0.032
223
0.028
225
0.104
226
227
0.021
228
0.010
0.008
229
0.012
251
0.032
252
0.016
253
0.016
469
0.046
470
0.008
471
0.072
472
473
0.012
0.096
481
482
0.159
0.032
483
0.026
484
0.036
487
0.004
488
0.067
503
0.028
504
0.004
505
0.024
506
0.109
507 4749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.004
508
0.049
510
0.012
517
0.012
522
0.036
523
0.048
524
525
0.045
0.085
528
0.081
529
0.016
530
0.041
552
0.049
556
0.032
557
0.036
559
योग 4.581
ब-शासकीय भूमि की भूमि
योग ..
योग अ+ब
4.581
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक नहर की पुरैनी सब - माइनर में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2486 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- पुरैनी 378
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.543 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.049
32
0.100
34
0.004
35
0.036
36
0.072
37
0.036
38
0.032
39
0.008
40
0.117
41
0.012
42
0.036
45
0.004
46
0.016
47
0.021
48
0.543
योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
योग
0.543
अ + ब का योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक नहर की कंजी सब - माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2488- प्रशा .- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4750
(ग ) ग्राम- कन्जी
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.029 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.251 166
0.012 167
0.065 168
0.096 169
0.046 171
0.072 222
0.012 224
0.004 229, 230 , 231 , 232
0.012 235
0.042 236
0.020 237
0.012 239
0.054 240
0.024 241
0.121 243
0.008 244
0.052 249
0.059 250
0.044 251
0.028 258
0.144 259
0.144 260
0.016 261
0.049 288
0.008 289
0.049 290
0.056 291
0.013 292
0.016 293
0.013 294
0.188 295
0.004 297
0.021 304
0.041 305
(2)
(1)
0.121
307
0.021
308
0.091
309
2.029
योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
योग
2.029
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक नहर कीकंजी सब - माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2490 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- रहट
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-2.306 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.013
1158
0.041
1363
0.269
1562
0.084
1563
0.008
1572
0.041
1573 4751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.013
1574
1589
0.049
1590
0.097
0.101
1591
1600
0.079
0.012
1601
0.049
1602
0.072
1604
0.020
1731
0.318
1745
0.081
1746
0.124
1748
1749
0.016
0.085
1750
0.024
1751
0.085
1752
1754
0.021
0.127
1775
0.004
1776
0.271
1778
0.202
1780
2.306
योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
योग
योग अ + ब
2.306
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक नहर की रहट सब - माइनर नं. 4 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2492- प्रशा.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम- मऊ कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.669 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
318
0.259
322
0.064
0.051
323
324
0.131
0.124
327
328
0.041
357
0.020
0.032
358
0.020
361
0.112
3620
363
0.039
0.065
417
0.024
474
0.065
475
0.032
484
0.004
485
486
0.041
0.048
487
0.032
488
0.004
489
0.032
533
536
0.032
0.084
538
0.144
539
0.016
564
565
0.008
1.524
योग 4752
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
ब-म. प्र. शासन की भूमि.
326
0.032
0.081
419
0.028
420
0.004
474
योग
0.145
योग अ + ब
1.669
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक नहर कीमऊ सब- माइनर नं. 2 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2494- प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- अमवा ज. नं. 8
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.505 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1).
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.028
298
393
0.105
0.110
396
0.008
397
0.108
399
0.062
403
0.096
404
(1)
(2)
406
0.117
407
0.008
0.062
418
0.012
419
0.012
427
428
0.091
0.028
431
0.081
432
0.004
433
0.040
1545
0.028
1546
0.008
1547
0.004
1549
0.008
1550
0.076
1553
0.044
1577
0.061
1580
0.004
1581
0.028
1583
1584
0.039
1626
0.144
0.077
1629
1.493
योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.012
91
0.012
योग
योग अ + ब
योग 1.505
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक नहर की अमवा सब- माइनर नं. 2 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2496- प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास 4753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम- मोहरवा कोठार (482 )
(घ) क्षेत्रफल लगभग-2.364 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.044
36
0.087
54
0.058
55
57
0.091
58
0.115
59
0.049
0.021
61
0.067
67
0.004
114
115
0.063
116
0.012
0.088
117
0.008
118
0.037
120
121
6.049
0.072
122
0.093
149
0.105
150
0.121
151
0.101
152
153
0.008
0.012
154
0.012
155
0.004
233
0.008
234
0.004
235
0.020
236
0.004
237
0.081
238
240
0.049
0.008
243
0.061
244
245
0.151
0.036
246
0.065
247
0.024
416
0.016
418
(2)
(1)
419
0.079
0.089
421
0.056
422
0.039
427
0.028
428
0.036
429
499
0.004
0.044
504
505
0.125
2.348
योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.016
239
0.016
योग
योग अ + ब
योग .. 2.364
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक नहर की भलुहा सब - माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक़ एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2016
क्र. 10033 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - पाण्डुर्णा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-तीगांव, प.ह.नं. 17, ब.नं. 177, रा.नि.मं. - पाण्डुर्णा, तहसील पाण्डुर्णा , (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.517 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
4754
(1) प्रस्तावित खसरा नम्बर
(2) प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.134
359/1
0.078
359/3
0.004
613
0.090
634
632
0.175
0.036
362/1
योग ..
हेक्टेयर
0.517
एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल
पर आने
वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-तीसरी रेलवे लाइन तीगांव -चींचोड़ा घाट ( 16.53 कि.मी. ) निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शो (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 10034- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-पाण्डुर्णा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- चिकनी , प.ह.नं. 17, ब.नं. 125, (घ)
रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा, तहसील पाण्डुर्णा, अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.379
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.084
52
0.073
50/2
0.032
48
0.007
269
0.012
270/1
0.042
270/4
271
0.129
0.379
हेक्टेयर
योग
एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल
पर आने
वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- तीसरी रेलवे लाइन तीगांव- चींचोड़ा घाट ( 16.53 कि.मी. ) निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 10th November 2016 No. 1131 - Confdl . -2016- II - 3-1-2016 . The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on - Key is- sues of recent laws relating to crime against women & chaildren including Protection of Women from Do- mestic Violence Act, 2005 for Judicial Magistrates dealing cases under the Act on 10th December 2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop .
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 9.30 a. m . on 10 December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop . Proper attire with blazer/coat/ suit would be required for group photograph .
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made.
It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.
Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .
7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Workshop.
9. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge , as per the rules of the Academy.
10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop only on official email of the State Judicial Academy i. e. [email protected] atleast three days prior to the schedule of Workshop . Please do not sent hard copies of the same .
By order of Honble the Acting Chief Justice MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
4756
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2016
क्र. C-4592-दो-3-1-36 ( भाग - सात) .- संविधान की धारा 229 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम 1961 के नियम 12 के अन्तर्गत माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा निम्न सारणी के रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रियल ) , बजट ऑफिसर , ज्वाईंट रजिस्ट्रार ( प्रोटोकॉल ) एवं डिप्टी रजिस्ट्रार को उनके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर दिनांक 10-11-2016 से संबंधित काडर में निम्नानुसार स्थायी किया जाता है:-
कर्मचारी का नाम
आदेशानुसार क्रम
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However , if summons have already been issued , the parties should be informed about the change in dates .
वर्तमान
पदस्थापना का
स्थान
रजिस्ट्रार ( मिनिस्ट्रियल )
इंदौर 1
श्री व्ही. बी. सिंह
बजट ऑफिसर
इंदौर 1
श्री ए. व्ही. मण्डलोई
ज्वाईंट रजिस्ट्रार ( प्रोटोकॉल )
1
श्री अजय पवार
जबलपुर
डिप्टी रजिस्ट्रार
1
श्री के. के. पिठवे
जबलपुर 2
श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी
जबलपुर श्री आर. के. शर्मा
इंदौर 3
ग्वालियर 4
श्रीमती रिया त्रिपाठी
5
जबलपुर श्री मुकेश द्विवेदी
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR ORDER
Jabalpur , the 21st November 2016 No. 1141 - Confdl . - 2016- II- 2-1-2016. The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on - Key issues under the Prevention of Corruption Act, 1988 for Special Judges dealing cases under the Act on 17th December 2016 & 18th December 2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop .
3. The participants shall report by 9.30 a.m. on 17th December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop . Proper attire with blazer/coat/ suit would be required for group photograph .
5. T: A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House ofthe Academy.
Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made .
It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance .
Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .
4757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may , with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Workshop.
9. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge , as per the rules of the Academy.
10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper /judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop only on official email of the State Judicial Academy i.c. [email protected] atleast three days prior to the schedule of Workshop . Please do not sent hard copies of the same .
By order of Honble the Acting Chief Justice MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016
क्र. B - 5348- दो-2-28-2014.- श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को दिनांक 15 से 19 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 5355- दो-2-18-2015.- श्री एस. के. शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 2 से 5 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 नवम्बर 2016 सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 5357-दो- 2-24-2015.- श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 26 से 30 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2016
क्र. E- 3862-दो-2-32-2014 .- श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2016
क्र. A-4574-दो-2-29-2014 .- श्री एस . एस. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 2 से 5 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
4758
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . एस. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A-4576- दो-2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 2 से 3 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A-4585- दो-2-6-2016.- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 3 से 4 नवम्बर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-4587-दो- 2-56-2014.- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 19 नवम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार सिंघई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 3874-दो- 2-56-2014.- श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 28 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2016 तक दोनों सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार सिंघई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 3877-दो- 2-8-2012.- श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2016 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2016 तक चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
शीतकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016
क्र. B -5512-दो- 3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी , उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर का दिनांक 13 से 20 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का पूर्व स्वीकृत अर्द्धवैतनिक अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. A-4513-दो-2-8-2015.- श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 28 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2016 तक दोनों सम्मिलित करते हुए उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के तथा अवकाश के 4759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी , डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2016
क्र. C-4511-तीन-10-42-75.-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त नैनपुर में प्रत्येक माह में 7 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगी.
No. C -4511 - III - 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Smt . Jyoti Vinodiya Verma , II Additional District Judge , Mandla shall also hold sitting at Nainpur in addition to her place of sitting for the period of 7 days in a month for holding Link Court .
जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016
क्र. C-5441-तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री लीलाधर सोलंकी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन जिनको अपने घोषित कार्यस्थल, उज्जैन के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 15 दिवस हेतु महिदपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है . अब अपने घोषित कार्यस्थल , उज्जैन में ही बैठक करेंगे .
उज्जैन- महिदपुर श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है .
No. C- 5441 - III - 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Liladhar Solanki , Second Additional District Judge , Ujjain , who was directed to hold sitting at Mahidpur in addition to his place of posting , Ujjain for the period of 15 days , will now hold sitting at his place of Posting Ujjain only.
The sitting of Ujjain - Mahidpur Link Court is hereby discontinused .
क्र. B-5443-तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायिक अधिकारी अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2 ) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4 ) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No. B-5443 - III - 10-42-75 .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officer named in the column No. (3) of the following table shall also hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court.
S.
No.
No. of Days for the Link Court
Name of the Officer and designation
Places , where Link Court isto be held
(2)
(4)
(3)
(1)
Baihar Shri Makhanlal Jhod , II ADJ, Balaghat.
1 week ina month
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई. ) .