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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 16 December 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
51
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-12-16.51.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2016-अग्रहायण 25, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. ई- 5-803 - आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री के. के. खरे , आयएएस. , प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री को दिनांक 12 से 30 दिसम्बर 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. के. खरे द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा

4761

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

4762

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश कुमार कौल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ 1 ( बी ) 108-16- बी-4- दो. राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 25-28- 2016-चयन, दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 14 ( अनुक्रमांक -134572 ) सुश्री सीमा गुप्ता ( अनारक्षित वर्ग ) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2016 में यह 'लेख किया है कि वे अपने व्यक्तिगत कारणों से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाईन करने के इच्छुक नहीं हैं अतः गृह विभाग उनके पद कोरिक्तमानते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है.

2. अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स . क्र. 14 (अनुक्रमांक-134572 ) में उल्लेखित सुश्री सीमा गुप्ता ( अनारक्षित वर्ग) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

क्र. एफ 1 (ए) 186-91-ब- 2- दो. श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 19 से 22 दिसम्बर 2016 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस.एम. अफजल, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पूर्व ) विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1 ( ए ) 85-2011 - ब- 2-दो - राज्य शासन द्वारा श्री संजय चौधरी , भापुसे , महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2016 को स्वयं की चिकित्सा ( ईलाज ) Closure of Ilestomy Surgery हेतु गुड़गांव हरियाणा जाने के लिये दिनांक 15 से 24 नवम्बर 2016 तक, दस दिवस लघुकृत अववकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री संजय चौधरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 25 नवम्बर 2016

फा. क्र 3 ( ए) 03-2014-इक्कीस- ब( एक) -4070.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री रामप्रकाश शरण, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संविदा पर नियुक्त सचिव , विधि द्वारा प्रस्तुत 1 माह पूर्व की सूचना संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2016 में उल्लेखित कतिपय अपरिहार्य कारण के आधार पर श्री रामप्रकाश शरण , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को समाप्त की जाती है.

भाग 1 ]

4763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2016

फा. क्र 16259-1-3-2012-इक्कीस- ब ( एक) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 5 के खण्ड ( ब ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक व्यवहार जिले के लिये नीचे दी गई सारणी के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग एवं व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय स्थापित करता है:-

व्यवहार जिले का नाम अनुक्रमांक

सारणी

न्यायालयों की संख्या

व्यवहार न्यायाधीश

प्रथम वर्ग

अतिरिक्तजिला

न्यायाधीश

(1)

(2)

1

अलीराजपुर

2

अनूपपुर

3

अशोकनगर

4

बालाघाट

5

बड़वानी

6

बैतूल

7

भिण्ड

8

भोपाल

9

बुरहानपुर

10

छतरपुर

11

छिन्दवाड़ा

12

दमोह

13

दतिया

14

देवास

15

धार

16

डिंडोरी

17

पूर्व निमाड (खण्डवा) 18

गुना

19

ग्वालियर

20

हरदा

21

होशंगाबाद

22

इन्दौर

23

जबलपुर

24

झाबुआ

25

कटनी

26

मण्डला

27

मंदसौर

28

मुरैना

29

नरसिंहपुर

30

नीमच

31

पन्ना

32

रायसेन

33

राजगढ़

(3)

(4)

व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग (5) 3

3

6 6

5

9 6

3457 3

14 7

5

7 8

9

11 11

8

11 27

52

38

4

6

5

11

18

9

11

17

11

13

4

11 6

5

7 15

16

17 15

12

15 3

3

4 5

10

11 8

9

11 31

21

31 3

4

5 11

8

12 42

60

77

58 35.

40

5

3

5 10

8

12

5

7

10 10

9

13 19

9

19

5

10 12

7

7

9 4

3

6 10

8

11 10

8

13 4764

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(1)

(2)

34

रतलाम

35

रीवा

36

सागर

37

सतना

38

सीहोर

39

सिवनी

40

शहडोल

41

शाजापुर

42

श्योपुर

43

शिवपुरी

44

सीधी

45

सिंगरौली

46

टीकमगढ़

47

उज्जैन

48

उमरिया

49

विदिशा

50

पश्चिम निमाड़ ( मण्डलेश्वर ) (3)

(4)

(5)

25 11

14

23

11

21 20

15

21

12

20 23

4

13 9

7

6

10 6

7

11

7

11 13

6

3

5 11

10

16 6

7

10

6

12

11 9

10

12 20

16

26 3

4

7

10

11

14 14

7

14 F. No. 16259-1-3-2012 -XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Madhya Pardesh Civil Courts Act, 1958 ( No. 19 of 1958) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf , the State Government hereby, establishes the Courts of Additional District Judges , Civil Judges Class I and Civil Judges Class II in each Civil District of the State of Mahdya Pradesh as per the table given below:-

S. No. Name of Civil District

(2)

(1)

TABLE

Number of Courts

Additional District

Judges

(3)

1

Alirajpur

2

Anuppur

3

Ashoknagar

4

Balaghat

5

Barwani

6

Bteul

7

Bhind

8

Bhopal

9

Burhanpur

10

Chhatarpur

11

Chhindwara

12.

Damoh

Datia

13

14

Dewas

15

Dhar

16

Dindori

17

East Nimar ( Khandwa) 18

Guna

19

Gwalior

20

Harda

CivilJudges Class II (5) CivilJudges Class I (4)

3

3 6

6 5

9 6

14 7

7 8

11 11

11 27

52 4

6 11

18 11

17 13

6

15

15

15 3

5

8

31

3

3457598385911451623109224

135 4765 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(3)

(5) (1)

(2)

21

11

Hoshangabad

22

Indore

42

35

58 23

Jabalpur

3

5 24

Jhabua

25

Katni

10

12

10 26

Mandla

7

13 27

10

Mandsaur

28

19

19

Morena

-12

29

10 Narsinghpur

9

7

30

Neemuch

4

6 31

Panna

10

11 32

Raisen

13 33

10

Rajgarh

34

25 Ratlam

11

23

21 35

Rewa

36

20

21 Sagar

20 Satna

37

23

13

9

38

Sehore

Seoni

6

10 39

6

11 40-

Shahdol

41

11

13

Shajapur

6

5 42

Sheopur

11

16 43

Shivpuri

6

10 Sidhi

44

45

12

11 Singrauli

12 46

9

Tikamgarh

26 47

20

Ujjain

3

7 Umaria

48

Vidisha

11

14 49

(4) 48604058599573884152477730761065407

14

50

14 West Nimar (Mandleswar)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2016

को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श श्रीमती शोभा मेनन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जबलपुर एवं श्रीमती सुधा पण्डित, अधिवक्ता जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप से नामनिर्दिष्ट करता है.

फा. क्र 1 (बी ) 35-2004- इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2016 को निरस्त करते हुए, श्री सुभाष जैन, शास . अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला रतलाम को दिनांक 22 नवम्बर 2016 से 21 नवम्बर 2017 तक एक वर्ष की अवधि हेतु इस शर्त के अधीन नियुक्त करता है , कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है तथा 62 वर्ष की आयु अथवा 01 वर्ष का कार्यकाल जो भी पूर्व में, पूर्ण हो को आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा.

फा. क्र. 2016-2937- इक्कीस- ब ( दो) .- विधिक सेवा प्राधिकरणं संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उप- धारा ( 2 ) को खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

No. 17 (E) 16-2003 -B- ( II) . In exercise of the powers conferred by the clause ( c ) of sub - section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 ( No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No.59 of 1994) , the State Government in consulation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court , hereby nominate Smt . Shobha Menon , Advocate , Jabalpur and Smt. Sudha Pandit , Advocate , Jabalpur as Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a Period of two years with effect from the date assume charge.

4766

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

फा. क्र. 4082-2016- इक्कीस- ब ( दो) .-विभाग के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2010 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी, अधिवक्ता को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक जिला कटनी नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरान्त, कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. सोनी, अतिरिक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस- 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2016 से श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव

[ भाग 1 वित्त विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत किया गया है.

2. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-33-2006-ई-चार, दिनांक 8 नवम्बर 2016 के परिपालन में, राज्य शासन एतद्वारा श्री अदिति कुमार त्रिपाठी को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनयन के उक्त आदेश को निरस्त करता है .

3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2016 के अनुसार श्री दिनेश द्विवेदी , उपसचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन में संचालक यथावत बने रहेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ- 25-149-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, उत्तर अक्षांश 22 ° 55 ' 1-2" से 22° 55' 12-9 " तथा 76° 53 ' 51-6 " से 76° 54 ' 9-9 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-सीहोर, तहसील - इछावर, वनमंडल सीहोर, वन परिक्षेत्र- इछावर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु. क्र.

ग्राम का

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्रमांक

(1) (2)

नाम (3)

(4)

(5)

1

निस्तार

सिंगापुरा

सिंगापुरा

98/2 66/4

वनखण्ड की सीमाएं क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(7)

8.280 1.220

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. ' 4767 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(3)

(7) (1) (2)

(4)

(6)

(5)

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से वनकक्ष क्रमांक पी-203 के मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- वनखण्ड क्रमांक पी-203 के मुनारा क्रमांक 8 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.

9.500

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6 - एम.पी.सी. 30/2011 - बीएचओ/ 1233, दिनांक 4 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम ) की स्वीकृत परियोजना घोघरा फीडर जलाशय ( परियोजना का नाम ) में प्रभावित 9.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 9.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में , कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक 14- अ/19 (3 ) 12-13 , दिनांक 26 अक्टूबर 2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अपर कलेक्टर सीहोर ( पद नाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक 1658 , दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार.- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. एफ - 25-149-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-149-2016 - दस 3 , दिनांक 30 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 30th November 2016

No. F -25-149-2016- X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specifiedin the Schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or 4768

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

[ भाग 1 communities in such forest shall not be abridged of affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22° 55 ' 1.2 " to 22° 55' 12.9 " North Latitude and 76° 53 ' 51.6 " to 76° 54 ' 9.9 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Sehore, Tehsil - Ichhawar , Forest Division - Sehore , Forest Range- Ichhawar S. Nó. Name of

Details of Land Included

Forest Block Boundaries Name of Village (3)

(1)

Present head ofLand (4)

Area in (Hectare) (6)

Forest Block (2)

Khasra No. (5)

(7) 1

8.280

Nistar

98/2

Singapura

Singapura

66/4

1.220

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 06 of Protected Forest Block .

East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 10 of Protected Forest Block .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 of Protected Forest Block to Pillar No. 8 of to Compartment No. P-203 .

West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 of Compartment No. 203 to Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block .

Total : 9.500

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6 - MPC030/2011 /BHO/ 1233 , dated 4th July 2014 and in lieu of 9.500 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Ghogra Feedar Tank ( Laghu) ( Name of project) of E.E. WRD Sehore ( Name of user department/ Agency/Person) , the above mentioned Non Forest Land of 9.500 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 14-A-19 ( 3) -12-13 , dated 26th Ocotober 2012of Collector Sehore for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons-

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1658 dated 31st July 2015 of Additinoanl Colletor Sehore ( Designation of Competent Revenue Officer) are as under .

1. Individuals Rights-There are No Individual Rights on the said land .

2. Community Rights- There are No Communities Rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

4769 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अनूपपुर के अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है .

भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2016

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव शर्मा, उपसचिव.

क्र. एफ 24-01-2012- बत्तीस- 1.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत जिला

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 10 अक्टूबर 2016

क्र. भू- अर्जन- 2016-127.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित किया गया है , जिसकी लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है , हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर ( क ) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ( ख ) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति ( ग ) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगाः-

अनुसूची ( 01 )

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(6)

0.483

नेवजखेड़ी

(1) शाजापुर

(2) अवंतिपुर बड़ोदिया

अरंड़िया से से अवंतिपुर बड़ोदिया मार्ग निर्माण .

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर.

अनुसूची ( 02)

क्र.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कृषक का नाम व पिता /पति का नाम

खसरा क्रमांक

सिंचित

सिंचित (7)

(2)

(3)

असिंचित (5)

कुल (6)

असिंचित (8)

कुल ( 9 ) (1)

(4)

200

0.314

0.114

0.114 1 बाबूलाल, धर्मसिंह, विष्णुप्रसाद, हुकमसिंह, लखनलाल , सुन्दरलाल, पिता मोतीलाल , शान्ताबाई, मुन्नीबाई पुत्रियां मोतीलाल जाति खाती नि. ग्राम. अ. बड़ोदिया भूमि स्वामी.

0.088

99/1

0.271

0.088 2 हरीनारायण पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्राम. भूमिस्वामी.

4770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

(3) (4)

99/2

3 हजारीलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्राम भूमिस्वामी .

99/3

4 मोहनलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्रा. भूमिस्वामी.

130/2 मि. 1

5 हजारीलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

130/2

मि. 2

6 मोहनलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि.ग्रा. भूमिस्वामी.

[ भाग 1 (6)

(7)

(5)

(8)

(9) 0.157

0.057

0.057 0.157

0.057

0.057 0.282

0.083

0.083 0.282

0.084

0.084

0.483

0.369

0.114

योग

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शुजालपुर/ भू- अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

बैहर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्र. 3220- भू-अर्जन-2016.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि *के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णन :

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- बैहर

(ग) ग्राम- सहेजना, प. ह. नं. 11

(घ) क्षेत्रफल-0.972 हेक्टेयर

खसरा नं.

क्र. भूमिस्वामी का नाम/ वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण

(2)

(3) (1)

72/3में से 1 श्री सुखमनदास वल्द मगनदास एवं अन्य 1 जाति पनका साकिन सहेजना.

70/1 में से 2 श्री ज्ञानदास पिता कुलपतदास जाति पनका सा. सहेजना.

अनुसूची

भूमि का प्रकार रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित

(5)

(4)

(6) 0.042

असिंचित

निजी भूमि 0.082

असिंचित

निजी भूमि 4771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

70/9 में से 3. श्री छन्नू वल्द सुमरन जाति अहिर सा. सहेजना.

69/9 में से

70/11 में से 4 श्रीमती ठगिया बाई वल्द सुमरन श्रीमती ठगिया बाई जौजे भरतलाल जाति कलार सा. सहेजना.

11/5 में से 5 श्री फग्गूलाल वल्द टनटू साव जाति कलार सा. सहेजना.

11/3 में से 6 श्री होमकरण पिता चिन्तु जाति कलार सा. सहेजना.

20में से 7 श्री सुखदेव प्रसाद, रामेश्वर, सुमदेव, सोमेश्वर राजेश प्रसाद वल्द सारदा प्रसाद, चैनबती बेवा सारदा प्रसाद वगैरह साकिन देह भूमिस्वामी.

13/5में से 8 श्री सोहद्रा बाई पति राधेलाल जाति कलार सा. सहेजना.

15/5 में से 9 श्री अम्मूलाल वल्द रघ्घन जाति मरार सा. सहेजना.

योग ..

(6)

(5)

(4)

0.116

असिंचित

निजी भूमि

असिंचित

0.099

निजी भूमि 0.081

0.180

0.104

असिंचित

निजी भूमि 0.041

असिंचित

निजी भूमि

असिंचित

1.197

निजी भूमि

असिंचित

0.048

निजी भूमि

असिंचित

0.162

निजी भूमि 0.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- बंजर नदी परियोजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदीं परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.

क्र. 3222 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन :

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- बैहर 4772

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

( ग) ग्राम- बैहर ( रौंदाटोला ) प. ह. नं. 17/1 .

(घ) क्षेत्रफल-1.841 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्र. भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण

(1)

(2)

(3)

18में से 1 श्री छत्तरसिंह वल्द दसरू जाति गोंड अन्य 8 साकिन रौंदाटोला बैहर .

20में से 2 श्री ब्रजलाल पिता नन्दराम अन्य 10 साकिन रौंदाटोला बैहर.

योग ..

(2)

[ भाग 1

भूमि का प्रकार रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित

(6) (4)

(5)

सिंचित

1.371

निजी भूमि 0.470

सिंचित

निजी भूमि 1.841

सार्वजनिक प्रयोजन- बंजर नदी परियोजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.

क्र. 3223 - भू- अर्जन- 2016.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

( 1 ) भूमि का वर्णन :

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील-बैहर

(ग) ग्राम- बैहर , प. ह. नं. 17/1

(घ) क्षेत्रफल-2.385 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्र. भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण

(2)

(1)

(3)

21/1 में से 1 श्रीमती सुन्नीबाई पति बृजलाल, शिवलाल पिता बृजलाल अन्य 4 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला.

21/2में से 2 श्री सुरेश, पितम, बुद्धराम, अन्य 2 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला.

21/3 में से 3 श्री संतलाल पिता मलकू जाति अहिर सा. रौंदाटोला.

21/4 में से 4 श्री लखन पिता मलकू जाति अहीर

सा. बैहर रौंदाटोला.

अनुसूची

भूमि का प्रकार रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित

(6) (4)

(5)

0.411

सिंचित

निजी भूमि 0.379

सिंचित

निजी भूमि 0.524

सिंचित

निजी भूमि 0.435

सिंचित

निजी भूमि भाग 1 ]

4773

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(3) (1)

(2)

21/5 में से 5 श्री सुरेन्द्र पिता जुगराज / रामबती पति जुगराज अन्य 6 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला

40में से 6 श्री रामसिंह, संपत, प्रकाश पिता जंगलसिंह, चम्मीबाई पति जंगलसिंह जाति गोंड सा. बैहर रौंदाटोला.

47/3 7 श्री चेतराम पिता चाहू जाति गोंड सा.

47/4 बैहर रौंदाटोला

8 श्रीमति सरोज पति चैतराम जाति

गोंड सा. बैहर रौंदाटोला

41/1/2 (45/145/2)

246/1ख

47/2/1 9 श्रीमति धानेश्वरी पति संपतसिंह

में से जाति गोंड सा. रौंदाटोला

योग .

(2)

(4)

(5)

(6) 0.638

सिंचित

निजी भूमि 1.011

सिंचित

निजी भूमि 0.774

सिंचित

निजी भूमि 0.210

0.984

0.081

सिंचित

निजी भूमि 0.128

0.209

0.405

सिंचित

निजी भूमि 2.385

सार्वजनिक प्रयोजन- बंजर नदी परियोजना, के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.

क्र. 3225 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- बैहर

(ग) ग्राम- जत्ता रैयत, प. ह. नं. 21

(घ) क्षेत्रफल-0.796 हेक्टेयर

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

क्र. भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण

(2)

(3) (1)

(4)

15/2

5.338

1 श्री छबीलाल व. चतुर्भुज जाति गोंड सा. मलाजखण्ड

अर्जित भूमि पर स्थित

अर्जित किया जाने वाला रकबा

भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के

सिंचित/असिंचित

(हे. में)

परिसंपत्ति (कुंआ वृक्ष कमान आदि जिसे अर्जित

की जाना है ) .

(7) (5)

(6)

असिंचित

0.352

नहीं 4774

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

[ भाग 1

(7) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

0.405

0.084

12/10

असिंचित

नहीं 2 श्री दुर्गा प्रसाद व. फूलचन्द जाति मरार सा. देह

भूमि स्वामी

12/11

0.405

0.090

असिंचित

नहीं 3. श्री बालचन्द व. पलटन बसरह

0.270

12/12

0.547

नहीं

असिंचित

4 श्री जीवनलाल व. लक्सी जाति गोवारा सा. देह

0.796

योग ..

(2). सार्वजनिक प्रयोजन- बंजर नदी परियोजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हर्ष दीक्षित, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. 9847- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ-82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम भादवाखेडा के लिए डाउन स्ट्रीम कटाव क्षेत्र में वर्णित भूमि जिसका भूमि स्वामी क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि के अधिग्रहण अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है . चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची ( 1 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की डाउन स्ट्रीम काटव से प्रभावित भूमि ग्राम भादवाखेडा

प्रयोजन विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

(4)

(3) 12.052

स.क्र. (1) 1

(2) भादवाखेडा

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण.

कुल योग

12.052

4775 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

अनुसूची ( 2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की डाउन स्टीम कटाव से प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम : भादवाखेडा

खसरा नंबर

स. क्र.

कुल रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित भूमि

अर्जित रकबा

कुएं की संख्या (2)

(3)

(4)

(1)

(6)

(5)

0.569

0.569

59

1 अमरसिंह, गिरधारी परसा पिता

60

1.644

1.644.

नाथू करणसिंह, प्रभुलाल पिता

61

0.443

0.443

उदा, रामबगस , लीलाबाई पिता

0.316

62

0.316

उदा, दोलीबाई पति उदो जाति

63

2.225

2.225

लोडा निवासी ग्राम भादवाखेडा.

73

0.367

0.367

5.564

5.564

योग

0.367

2

64/1

0.367

प्रेमनारायण, राधेश्याम, रामनारायण, पिता गिरधारीलाल जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.

0.367

0.367

योग

3

64/2

0.367

0.367

अमरसिंह पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्राम भादवाखेड़ा

0.367

0.367

योग

0.344

4

65/1

0.344

0.093

0.093

69/1

भंवरलाल, ईसर, रामप्रसाद, पार्वतीबाई, प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.

योग 0.437

0.437

0.345

0.345

65/2

5 नारायणसिंह, गिरधारीलाल, लालसिंह शान्तिबाई , कैलाशबाई , पिता बाबरू, अयोध्याबाई पति बाबरू जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.

0.345

योग

0.345

0.345

65/3

0.345

6 रूगनाथ, घीसीबाई पिता हीरालाल जाति लोडा निवासी ग्राम भादवाखेडा.

0.345

0.345

योग

65/4

0.345

7

0.345

बाबूलाल, रमेश, करणसिंह,

0.093

0.093

69/2

कमलाबाई, ललताबाई पिता प्यारा जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.

0.438

योग 0.438 4776

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(1)

(2)

8 रायसिंह, रामबाबू, सुगनबाई , नौरंगबाई, चिंताबाई पिता श्रीलाल गुलाबबाई जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.

(6)

(5)

(3)

(4)

0.230

0.230

69/3

0.230

योग

0.230

9 रोडजी पिता जगन्नाथ जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेड़ा.

0.455

0.455

66/1

70/1

0.354

0.354

71/1

0.461

0.461

0.373

72/1

0.373

1.643

योग .. 1.643

10 पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.

11 भंवरलाल, गिरधारीलाल पिता गब्बा जाति लोडा नि.ग्राम भादवाखेड़ा.

0.456

0.456

66/2

0.354

0.354

70/2

0.462

71/2

0.462

0.373

0.373

72/2

1.645

1.645

योग

0.557

0.557

1 नग 67

68

0.114

0.114

0.671

योग

0.671

12.052

12.052

कुल योग

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 30 नवम्बर 2016

प्र.क्र. 9 - अ- 82-2015-16- भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 09-अ-82-2015-16- भू- अर्जन- 2014-15.- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा , धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्कता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-

( 1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-टीकमगढ़

तहसील- टीकमगढ़ (ख)

अनुसूची 4777 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(ग) ग्राम-गोपालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि 9.198 हेक्टेयर.

क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) 1

121/2/1

0.190 गेंदा बाई पत्नी बाबूलाल जाति राय निवासी गोपालपुर भूमि स्वामी

121/2/2

0.782 2 रामकुंवर पत्नी दामोदर, गेंदा बाई पत्नी जग्गू, शोभाराम , माहन. श्याम दुरग दुर्ग उर्फ मूलचंद्र, जगदीश तनय सुन्तू जाति खंगार निवासी गोपालपुर भूमिस्वामी.

0.108

118

3 मोहन, रमेश तनय हरदास जाति खंगार निवासी बडागांव भूमिस्वामी

0.085

115

4 शोभाराम , मोहन, श्याम दुरग उर्फ मूलचंद्र, जगदीश तनय सुन्तू हि. 35/85 रामकुंवर गेंदा, पुत्री सुन्तू हि. 1/12 कांटी जैवू पुत्री निर्भय हि. 1/2 जाति खंगार निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.

5

0.360

123/1

शोभाराम मोहन श्याम दुरग उर्फ मूलचंद्र जगदीश तनय सुन्तू 35/126 रामकुंवर गेंदा पुत्री सुन्तू हि. 7/126 कांटी जैवू पुत्री निर्भय हि. 1/3 हल्की बेन बेबा कनई राजू देवी धनीराम तनय कनई हि. 1/3 जाति खंगार निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.

6

123/3

0.372

141/1

0.295 दुर्जी बेबा आनंदी हरदास जगतराम तनय आनंदी नाबा. सर. माता दुरजी बेबा आनंदी हि. 1/2 कोमल तनयं धनुवा 1/2 जाति राय नि. गोपालपुरा भूमिस्वामी.

140

7

0.490

141/2

0.255 सतीश कुमार तनय बारेलाल जाति राय निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.

146

8

0.441

147

0.252 शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी.

159

0.240

160

0.330

162/1

0.475

163/2

0.646 9 दयाराम बारेलाल शालिगराम शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी .

164

0.166 10 दयाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी

165

0.283

165/339

0.393

171

0.360

166

0.129

176/2

0.053 11. शालिगराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वमी.

4778

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(1)

(2)

12 सुरेन्द्र तनय दयाराम गोरेलाल, शालिगराम, शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव हि. 1/2 मु. चंद्रकुंवर बेबा मधुमानसिंह, महेन्द्र सिंह तनय मधुमानसिंह जाति ठाकुर हि. 1/2 निवासी मौखरा भूमिस्वामी.

13 सुरेन्द्र तनय दयाराम , गोरेलाल, शालिगराम, शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी.

14 धनुवा तयन भगौना जाति राय निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी (2)

(3)

(4) 169

0.065 168

0,198

0.446 163/1

170

0.178 172

0.121 173

0.494

0.494 174

0.497 143

कुल रकबा 9.198 बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम गोपालपुरा के भू- अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 17- अ- 82-2015-16- भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 17- अ- 82-2015-16 - भू- अर्जन- 2014-15.- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा , धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्कता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन :-

जिला-टीकमगढ़

(क)

तहसील-टीकमगढ़

(ख)

(ग) ग्राम-डोंगरपुर

लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 43.053 हेक्टेयर.

(घ)

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

(2)

(1)

1 रूपालाल, शोभाराम, बालाराम, श्रीराम तनय रामकिशोर जाति, ब्राहम्ण निवासी बुडेरा भूमिस्वामी.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में) (3)

(4)

0.243 5/1

17

0.073

0.324 18

0.121 19/1

19/2

0.583 20

0.081 4779

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

21

0.036

0.117

22

0.267

23/2

0.089

24

26/2

0.085

0.922

60/1

61/1

0.065

62/1

0.020

0.214

63/1

0.238

64/1

78/2

0.032

3.510

0.008

19/3

2 शोभाराम तनय. रामकिशोर दुबे नि. बुडेरा भूमिस्वामी

0.024

23/1

1.019

60/2

1.051

61/2

0.024 3 मोहन तनय तिजुवा चमार निवासी बुडेरा भूमिस्वामी

62/2

0.069

0.652

63/2

64/2

0.171

73

0.089

74

0.081

75

0.045

0.045

76

77

0.032

1.208

0.061

9

4 बारेलाल तनय नथुवा चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

10

0.178

15

0.069

16

0.198

0.506

0.500

60/6

5 मौनलाल तनय पल्टुवा चढ़ार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.500

0.500

60/7

6 रमेश तनय परसमू चमार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी

0.500

60/8

0.500 7 भागवती बेवा कृपइया दलुवा तनय कृपइयां जाति चमार ग्राम भूमिस्वामी

0.500

0.500

60/9

8 किस्सू बेवा झल्ला मल्थुआ तनय झल्ला लल्लाबाई जमना मनबाई पुत्री झल्ला चढ़ार निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.500 4780

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

[ भाग 1 (2)

(3)

(4) (1)

87/3/2

2.102 9

1.656

91/3/2

कुन्जी गुपला तनय परमा भु. भन्ती बेवा परमा जम्बू नन्नी हल्कीबैन पुत्री परमा सौर 1/2 हिस्सा निवासी डिकौली जसरथ तनय रामप्रसाद मु. चत्तू बेवा रामप्रसाद लाडली श्याम पुत्री रामप्रसाद जसोदा बेवा गनेशी सुरेश बाबूलाल तनय गनेशी सौर 1/2 हिस्सा जाति सौर निवासी डिकौली भूमिस्वामी .

3.758

0.755 10

87/3/1

1.250

91/3/1

भुगुन्ता त. जनकिया मु. झल्लू बेवा जनकिया भुवन रामबाई पुत्री जनकिया रामचरन तनय दिब्बू काशीबाई बेवा निवासी डिकौली भूमिस्वामी

2.005

87/4

0.971 11 अच्छेलाल हरकिशन तनय दीना काछी ग्राम भूमिस्वामी

0.971

0.024

91/4

12 सल्कुआ धर्मा तनय मंजूवा जाति चमार 1/3 हिस्सा फुलिया बेवा भैयालाल झलू रामप्रसाद तनय भौलाल प्यारीबाई कुसुमबाई पुत्री भैयालाल चमार 1/6 हि. बैनीबाई पुत्री हल्कुवा जाति 1/4 हि. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.024 13

91/5

1.011 भुल्लूतनय हल्ला चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

105/2/2

0.685

0.825

106/3

2.521

91/7

2.467 14 कन्हैया तनय मिनका जाति चढ़ार 1/2 हि.नि. ग्रामी सरोज पत्नी संतोष कुमार जैन नि. डिकौली भूमिस्वामी.

2.467 15

0.348

91/1

91/2

2.047 परसादी तयन ललऊ जाति चमार 1/2 ह. ललउ तनय गुपला जाति चमार 1/2 हि.नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.055

95/2/1

0.020

96/1

97/1

0.380

98/2

0.069

105/2/1

0.480

106/1

0.308

3.707 16

91/9

2.023 मूलचन्द्र संतू तनय बल्दुवा दुर्गी बेवा बल्दुवा राधा फूला मल्लू ना. बा. पुत्रियां बल्दुवा सर. मां दर्गी बेवा बल्दुवा चमार निवासी ग्राम हि. बराबर भूमिस्वामी.

2.023 4781 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(4) (1)

(3)

17

91/6

2.019

1.000

92/1

गोकल बैजनाथ तनय रघुवा सोना जानकी नन्नीबाई पुत्री रघुवा जाति चमार हि.बरा.

0.321

95/2/2

3.340

1.472 18

91/8

रमपुरा बाई बेवा नन्ना जाति लोधी निवासी डिकौली भुमानी सल्ला बन्दू पुत्री नन्ना लोधी निवासी डिकौली भूमिस्वामी.

1.472

106/2

2.533 19

0.032

114/2

मु. शिम्बू बेवा भगवानदास राकेश मुकेश राजेश तनय भगवानदास जाति यादव निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

398/1

0.049

2.614 20

0.340

114/1

116/4

0.040 वती चिटू तनय गिज्जू यादव 1/3 हि. रामदयाल गोकल मोहन तनय कुल्ली यादव 1/3 हि. बराबर भगवानदास कूरा त. लब्बू 1/3 हि. बराबर.

0.0380

106/4

21

0.004

0.680

114/3

करिया त. मकुन्दा जाति चढ़ार 3/8 हि. हिर्रा त. मकुन्दा चढ़ार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी.

0.684 22

116/1

0.230 करिया हिर्रा त. मकुन्दा कौशिया डौली पुत्री मकुन्दा जाति बुनकर नि. ग्राम हिस्सा बराबर भूमिस्वामी.

0.230 23

0.061

110/2

मरू तनय मल्दुवा मु. सरकारी बाई बेवा मल्थुवा चमार निवासी ग्राम.भूमिस्वामी.

0.061

126

0.218 24 श्रीमती रम्बा पत्नि गोकल यादव रामदयाल मोहन गोकुल त. कुल्ली यादव 1/2 हि. लक्ष्मन त. मकुन्दी यादव 1/2 हि.

0.218

1.469

149/5

25. बलुवा त. धुन्धा चढ़ार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी

1.469 26

0.283

150/2

मिनका त. हल्कुवा चढ़ार त. गनेशा जाति चढार किशोरी त. दरउवा चढार हि. बराबर भूमिस्वामी.

0.283 27

394/1

2.626 ठक्कू त. रटठी यादव 1/3 हि. नारायण लखन तनय मत्थे यादव 2 रु. 2 हि. बराबर.

2.262 \

[ भाग 1 4782

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(3)

(4) (2)

(1)

157/417

0.016 28 बाबू तनय दमरूवा यादव निवासी ग्रामी भूमिस्वामी

402

0.773

0.789

0.700

104/7

29 धर्मा रतिराम संजू त. नथुवा जाति चमार निवासरी ग्रामी भूमिस्वामी

0.700

0.700

104/8

30 दम्मूमोती तनय नथुवा जाति चमार निवासी भूमिस्वामी

0.700

104/9

0.600 31 करिया तनय घिना चमार निवसी बुडेरा भूमिस्वामी

0.600

104/12

0.500 32 हरचरन तनय फनदू कुम्हार निवासी बुडेरा भूमिस्वामी

0.500

0.336

104/4

33 मिनका त. हल्कुवा चढ़ार तुलसी त. गनेशा चढ़ार हिस्सा बराबर, किशोरी तनय दरउवा चढ़ार भूमिस्वामी.

0.336

0.500

104/10

34 बाबू त. विठल्ला कुम्हार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.500

0.100

104/11

35 पहलवान तनय पल्टुवा चढार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी

0.100

104/13

0.500 36 कुन्जी त. धन्नू चमार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी

0.500

43.053 (2) बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम डोंगरपुर के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

टीकमगढ़ , दिनांक 1 दिसम्बर 2016

प्र.क्र. 05- अ-82-2015-16- भू-अर्जन- 2016-प्र. क्र. 05 -अ-82- भू-अर्जन 2014-15. भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यावस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा , धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्कता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार 4783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-टीकमगढ़

तहसील-टीकमगढ़

(ख)

ग्राम-मैरोन

(ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 31.968 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का नाम

क्र.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.089

9

1 रामसेवक, जोराबल, बीरन तनय प्रेमलाल लोधी निवासी ग्रामी

0.060

1/2

योग : 0.149

0.310 2 रामचरन तनय तुलसी लोधी

0.028

0.340

1.473

1.117

0.146

11 12 13 14 15 16 17

0.311

योग : 3.725

0.429

39

3 राजामरा , फेरन त. आशाराम हि. 1/2 लोधी सगुन वि. आशाराम

0.320

42

मु. उमा वे. रूपलाल अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल बिहारीलाल नाबा. बिदेश त. आशाराम पालक मां सगुन वे.

आशाराम हि. 1/2 लोधी निवासी ग्रामी

योग : 0.749

32/1/1

0.737 4 हीरालाल त. सरजू लोधी निवासी ग्रामी

0.061

155

0.295

209

210

0.182

0.279

273

योग : 1.554

56/1

0.677 5 फेरन त. आशाराम लोधी निवासी ग्रामी

56/2/1

0.202

150/3

0.136

0.110

73/3 4784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

173

0.081

174

0.049

213

0.170

242

0.324

योग : 1.749

56/3

0.652 6 राजाराम त. आशाराम लोधी निवासी ग्रामी

150/1

0.036

योग : 0.668

151

0.053 7 राजाराम फेरन त. आशाराम हि. 1/4 सगुन वि. आशाराम मु.

241

0.016.

228/1

0.174

325/242.

0.032 उमा वे. रूपलाल अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल बिहारीलाल नाबा विदेश त. आशाराम सगुन वे . आशाराम हि. 1/4 हीरालाल त . सरजू लोधी हि. 1/4 जशरथ त. देवी हि. 1/8 राजाराम त. हरदास हि . 1/8 नि ग्रामी लोधी

योग : 0.275

152

0.210 8 हीरालाल तनय सरजू हि. 1/2 जशरथ त. देवी हि. 1/4 मुन्नी त. जानकारी राय हि. 1/4

योग : 0.210

154

0.225 9 राजाराम त. हरदास हि. 1/4 त. देवी हि. 1/2 राजाराम पप्पू त.हीरालाल 1/4 लोधी निवासी ग्रामी .

योग : 0.668

158

0.161

0.145

159

10 भुमानी बाई पत्नी पजन धोनी जगदीश त. पजन लोधी निवासी दरगुंवा.

160

0.099

161

0.089

162

0.405

योग : 0.899

163

0.097 11 जगदीश तनय पजन निवासी दरगुंवा धोबी

164

0.045

165

0.125

169

0.040

योग : 0.307

166

0.085 12 काशीबाई पत्नी देशराज लोधी निवासी

170

0.040

182

0.142

186

0.110

225/1

0.012

229

0.053

0.442

योग :

4785 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(4) (2)

(3)

(1)

167

0.098

168

0.093 13 अच्छे, प्रेमलाल त. खुदू मु. मनकाबाई बे. रगवर मु. वती बाई बे. रगवर करन तनय प्रेमचंद हि. 3/4 राजधर त. बारेलाल हि.

0.500

184

1/4 लोधी निवासी ग्रामी.

योग : 0.689

0.117

172

0.040

171

14 हीरालाल त. सरजू हि. 1/2 राजाराम त. हरदास हि. 1/4 जशरथ तनय देवी हि. 1/4 लोधी निवासी ग्रामी.

योग : 0.157

175

0.194 15 रामलाल त. मुन्नी हि. 2/3 बालचंद्र बारेलाल मुन्ना बब्लू तनय

272

0.498 नन्हें भइया हि. 1/3 लोधी निवासी ग्रामी.

333/175

0.081

0.773

योग

0.837

176

16 मु. मनकाबाई बे. रगवर वतीबाई बे. रगवर लोधी निवासी ग्रामी

217/1

0.146

227/1

0.045

230/2

0.026

योग : 1.054

0.603

181

17 ठाकुरदास सुखदीन तनय रामचरन हि. 1/2 कोमलबाई पत्नि नन्हे भइया

0.040

179/328

लोधी हि. 1/2 निवासी ग्राम.

योग : 0.643

183

0.125 18 लक्ष्मन जगदीश त. रामदास लोधी निवासी ग्रामी

0.040

183/330

0.082

185

0.028

226

0.057

231

योग : 0.332

0.336

214

19 राजधर तनयं बारेलाल लोधी निवासी ग्रामी

0.211

218

0.547

योग :

0.299

215

20 अच्छेलाल तनय खुंदू लोधी निवासी ग्रामी

230/1

0.087

243/1

0.233

योग : 0.619

0.020

216.

21 अच्छे प्रेमलाल त. खुंदू करन तनय प्रेमलाल हि. 3/8 राजधर त. बारेलाल हि. 1/2 मनकाबाई बेवा रगवर बतीबाई बे. रगवर हि. 1/8 लोधी निवासी ग्रामी.

योग : 0.020 4786

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

[ भाग 1

(4) (1)

(2)

(3)

217/2

0.158 22 प्रेमलाल त. खुंदू लोधी निवासी ग्रामी

218/2

0.075

323/1

0.809

323/ 2/

0.809

योग : 1.851

218/3 .

0.107

0.028

219

23 करन त. प्रेमचंद्र हि. (0.181 /0.234 ) गिरजाबाई पं. बालचंद लडडूबाई पं. बारेलाल हि. (0.107/0.234 ) लोधी निवासी ग्रामी.

243/2

0.099

योग : 0.234

220

0.721

221

0.036 24 शांतिबाई पं. रामलाल हि. 1/2 कोमल रामचरन त. तुलसी हि. 1/2 लोधी निवासी ग्रामी.

221/1

0.356

योग : 1.113

232

0.401

233

0.028 25 राजाराम त. हरदास जशरथ त. देवी हि. 1/16 हीरालाल त. सरजू हि. 1/16 राजाराम फेरन तनय आशाराम हि. 1/16 सगुन बेवा आशाराम, उमा बेवा रूपलाल, अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल, बिहारी नाबा. विदेश तनय आशाराम सर. सगुन बेवा आशाराम हि. 1/16 अच्छेलाल प्रेमलाल त. खुन्दू हि. 1/12 मनकाबाई 1/24 राजधर तह. बारेलाल हि. 1/8 प्यारेलाल त. मठू हि. 1/8 लल्ली पुत्री सबरानी, रामचन्द्र कोमल तनय तुलसी हि. 1/8 निवासी ग्राम लोधी.

योग : 0.429

240

0.368 26 हीरालाल त. सरजू हि. 1/2 धनीराम तनय गजाधर हि. 1/4 किरयाई त. अमना लोधी हि. 1/4

योग : 0.368

0.425

244

247

0.332 27 कन्नू त. सूरी नि. मगरा हि. 1/2 धनीराम , जगदीश त. गजा बैनीबाई बेवा गजा हि. 1/2 लोधी निवासी मगरा.

योग : 0.757

261/1

0.188 28 जमनाबाई पुत्री उददेता लोधी निवासी दरगुंवा

262/1

0.132

264/1

0.041

265/1

0.046

266/1

0.214

0.044

269/1

278/1

0.688

योग : 1.353 4787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

0.188

261/2

29

0.065

262/2

करनसींग , सोबरन, लखनलाल त. ब्रजलाल, चम्पा उर्फ रेखा राजाबेटी, पु. बृजलाल लोधी निवासी दरगुंवा.

0.020

264/2

0.047

265/2

0.405

266/2

0.017

269/2

0.344

278/2

योग : 1.086

0.045

270/1

मुल्लन पुत्री धुंधे हि. 1/4 प्रेमलाल त. धुंधे हि. 3/4 निवासी ग्रामी

30

0.241

275/1

0.115

276/2

0.401

योग :

0.500

29/1

कप्पू त. हरदास लोधी निवासी डूडाखेरा भूमिस्वामी

31

योग : 0.500

0.271

19/1

32 काशी पत्नी देशराज लोधी हि. 1/2 मुलियाबाई बेबा मोती, लाडकुंवर पुत्री मोती मुन्ना उदल, छुट्टे मनोज त. मोती गडरिया हि. 1/2 भूमिस्वामी.

योग : 0.271

0.200

58

काशीबाई पत्नि देशराज हि. 1/2 देशराज त. प्यारेलाल हि. 1/2 लोधी

33

0.061

60

योग : 0.261

0.607

29/2/1

34 गुवन्दी, कोमल, परमालाल , धनी, कुंवर त. घनश्याम सुखवती पुत्री धनश्याम मु. बिनिया बेवा घनश्याम ढीमर निवासी दगुंगवा हि. बराबर.

योग : 0.607

54/1

0.385 35 जगन, नदलू तनय हल्ला रामा पुत्री हल्ला सहुदिया बाई बेवा हल्ला ढीमर निवासी दरगुंवा.

योग : 0.385

0.040

280/1

36 जसरथ त. रामकुंवर लोधी निवासी दरगुंवा

0.020

280/2

280/3

0.061

0.045

280/4

0.076

280/5

0.036

280/6

0.763

287/1

योग : 1.041

0.715

29/3/1

37 देशराज त. प्यारेलाल लोधी निवासी ग्रामी

योग : 0.715

0.382

287/2

38 प्रेमलाल त. खुन्दू हि. 1/2 भगवानदास त. राजधर हि. 1/2 लोधी निवासी.

योग : 0.382

0.820

32/2/1

39 बबूलाल त. हीरालाल लोधी निवासी ग्रामी

योग : 0.820

0.146

270/2

0.363

276/1

40 मलीदा पत्नी करन लोधी निवासी दरगुंवा हि. 1/2 राधेलाल त. दलुवा लोधी निवासी ग्रामी हि. 1/2 लोधी भूमिस्वामी.

योग : 0.509 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4788

(4)

(3)

(2)

(1)

270/3

0.146 मायाबाई पुत्री रामदीन लोधी निवासी ग्रामी

41

274

0.316

275/2

0.054

योग : 0.516

56/2/2

0.411 42 मु. उमा बेवा रूपलाल अजय तह. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल हि. 1/3 बिहारीलाल, विदेश तत्र आशाराम ना. बा. सर. माता संगुन वेबा आशाराम लोधी हि. 2/3 निवासी ग्रामी.

योग : 0.411

0.465

21/1

43

0.241

44/1

राजाराम कुंवरलाल त. कल्लू पाल हि. 1/6 चन्नू त. दलपा गडरिया हि. 1/6 श्रीबाई त. मोहन गडरिया हि. 1/3 निवासी ग्रामी.

योग : 0.706

0.065

223/1

44 रामचरन त. तुलसी लोधी हि. 1/2 कोमल, रामचरन त. तुलसी लोधी हि. 1/2 निवासी ग्रामी लोधी.

योग : 0.065

0.474

27/1

45 बालचन्द्र, बारेलाल , मुन्ना, बब्लू त. नन्हेभैया लोधी निवासी ग्रामी

योग : 0.474

0.045

37/1

0.304

271

0.040

280/334

46 हीरा, लक्ष्मन, त. बल्दुवा ढीमर नि. दरगुंवा पाना बाई पुत्री बल्दुवा शिम्बू बेवा बल्दुआ हि. 2/15 रामाबाई पत्नि मोहन ढीमर हि. 1/6 चिन्जाबाई पत्नि रमलू ढीमर हि. 1/6 कुईया पुत्री धर्मा ढीमर हि. 1/6 उषा पत्नि परमलाल हि. 1/6 रमलू, पप्पू, तह. गनपत पार्वती नन्नीबैन पुत्री गनपत हि. 1/6 रामलाल त. भुनिया हि. 1/30 नि. ग्रामी लोधी.

योग : 0.389

0.427

37/2/1

47 हीरा लक्ष्मन त. बल्दुवा पानाबाई पुत्री बल्दुआ शिम्बू बेवा बल्दुआ ढीमर नि. दरगुंवा हि. 4/15 मोहन परम दीनदयाल त. रामदास गौरियाबाई बेवा रामदास ढीमर नि. दरगुंवा हि. 1/3 रमलू पप्पू त. गनपत पार्वती नन्नीबाई पुत्री गपनत ढीमर नि. दरगुंवा हि. 1/3 रामलाल त. मुनिया लोधी हि. 1/15 नि. ग्रामी.

योग : 0.427

0.65

212

48 हीरालाल तनय सरजू हि. 1/2 जशरथ तनय देवी हिस्सा 1/4 करन तनय प्रेमचन्द्र हिस्सा 1/4 लोधी निवासी ग्रामी.

योग : 0.65

0.427

कुल योग :

(2) बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम मैरोन के भू- अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ में किया जा सकता है..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4789

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 2 अगस्त 2016

क्र. 174/स्था. निर्वा. - 2016.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति थान्दला जिला झाबुआ के कृषक एवं तुलैया हम्माल प्रतिनिधियों उप निर्वाचन जून, 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए है.

निर्वाचित सदस्य का नाम क्र

(2)

(1)

1

श्री गणराज आचार्य

2

श्री मुना

श्री रमेश

3

4 श्रीमती मून्नी

5

श्रीमती नवली

6

श्रीमती शैतान बाई

7 पुनीबाई

8

श्री कानजी देवल

पता

पद जिसके लिये

निर्वाचित हुए

(4)

(3)

थान्दला

कृषक सदस्य

ग्राम चेनपुरी, पोस्ट थान्दला कृषक सदस्य

ग्राम मुंजाल , पोस्ट ते. थान्दला कृषक सदस्य

ग्राम खवासा तह. थान्दला कृषक सदस्य

कृषक सदस्य

ग्राम नरसिंगपुरा , पोस्ट सजेली, मालजीसाथ , ते. मेघनगर.

कृषक सदस्य

ग्राम इटावा, पोस्ट मोरझरी , विकासखंड मेघनगर, तह. मेघनगर.

कृषक सदस्य

ग्राम खटामा पोस्ट कचलदरा, तेह. मेघनगर

तुलैया हम्माल

ग्राम आमलीफलिया, पोस्ट उदयगढ़ तह. मेघनगर.

अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा. ) .

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.आ. श्रीजी- 2016-17-541 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा. लिमि. सोहागपुर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूं:-

जिला/तहसील (2)

क्र. (1)

1

बैतूल/बैतूल

2

बैतूल/आमला

3

बैतूल/मुलताई

4

बैतूल/आठनेर

ग्रामों की संख्या

क्रय केन्द्र

क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) (5) (4)

(3)

105

5577.46 फैक्ट्री गेट

1582.14 33

फैक्ट्री गेट

37

406.80 फैक्ट्री गेट

32.72 7

फैक्ट्री गेट

7599.12. 182

योग ..

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे . संलग्न: उपरोक्तानुसार

मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.

4790

पौधा (3) क्र. (1)

गांव का नाम (2)

1

47.27 सोहागपुर

33.45 2

रतनपुर

0.00 3

जूनावानी

15.16 4

बुण्डाला

18.72 6

बाजपुर

12.1 7

चकोरा

53.93 8

आरूल

6.97 9

अनकावाड़ी

10

सापना

6.7

4.35 11

परतापूर

2.05 12

साईखंडारा

0 खापा

13

0.44 मदानीढाना

14

19.08 15

मिलानपूर

24.22 16

बरसाली

10.53 17

जैतापुर

13.73 18

बागदा

16.8 19

भीलावाड़ी

13.08 20

काजी जामठी

21

24.52 मलकापूर

12.12 22

किलौद

14.63 23

भैसदेही

18.51 उमरी

24

9.94 25

केलापूर

34.73 26

खेड़ली

14.02 27

राठीपूर

8.19 28

रावणी बाड़ी

7.19 29

कुम्हारटेक

7.31 30

बोड़ी

31

सोम्मारी पेठ

13.89 32

10.59 हमलापूर

33

खंडारा

22.59

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि., सोहागपुर, जिला बैतूल ( म. प्र. )

बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट, सत्र 2016-17

तहसील बैतूल के ग्राम की सूची ( 0 से 15 कि. मी. की दूरी के गांव )

( गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में )

कृषक संख्या (6) पेड़ी+पौधायोग (5)

पेड़ीका योग (4)

179

244.18

196.91

106

166.60

133.15

4 3.15

3.15

73.75

58 58.59

85

143.14

124.42

34

59.41

47.31

141

294.48

240.55

22 47.85

54.82

44.53

21 37.83

17

25.37

21.02

10

15.54

13.49

14

13.38

13.38

6

5.24

4.80

61

124.60

105.52

66

100.79

76.57

25

31.40

20.87

34 47.74

61.47

55

75.78

58.98

65

88.55

75.47

180.02

64 155.50

27 37.78

49.90

58

97.58

82.95

50

75.17

56.66

38

59.35

49.41

52 69.58

104.31

70

75.18

61.16

40.00

31 31.81

52

40.83

33.64

53

72.39

65.08

27 41.87

55.76

40

72.87

62.28

70

102.85

80.26 भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

34

11.49 बघवाड़

35

17.61 ग्यारसपूर

1.98 36

बैतूल

26.69 टिकारी

37

1.02 38

सोनाघाटी

13.35 39

लाखापूर

2.16 40

रोंढ़ा

34.9 41

जावरा

7.92 42

ऐनखेड़ा

0.33 43

सोपई

14.45 44

सोनखेड़ी

2.54 45

खेड़ीकोर्ट

4.31 46

निमनवाड़ा

0.46 47

नागझिरी

0 48

अर्जनवाड़ी

11.46 49

बैतूलबाजार

43.22 50

सिंगनवाड़ी

29.33 51

चिखल्या 1

3.16 52

चिखल्या 2

9.49 53

बटामा

5.13 54

हनोत्या

9.99 55

परसोड़ी

18.24 56

हथनोरा

7.98 57

बयावाड़ी

6.55 58

तोहरिया

3.27 59

बधोती

5.38 60

गोंडीगौता

5.49 जगधर

61

0 62

थावड़ी

0 सोनारखापा

63

0 64

जूनावानी

0 65

चारबन

0 66

छाता

6.38 67

सेलगाव

0.65 68

वारव्ही

1.34 69

रेड़वा

0.83 70

खानापुर

30.88 71

मरकावाड़ी

4791

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(5)

(6) (4)

39 38.49

49.98

53

55.73

38.12

5

10.03

8.05

40

98.87

72.18

3

3.27

2.25

59

61.20

47.85

6

8.47

6.31

80 74.38

109.28

27

42.13

34.21

13

9.74

9.41

23

33.42

18.97

15

16.94

14.40

16

13.43

9.12

13

7.62

7.16

7 2.85

2.85

59

83.86

72.40

182.12

65 138.90

74

142.83

113.50

4

12.09

8.93

28.56

14 19.07

19

29.87

24.74

29

56.52

46.53

26 60.72

78.96

39 55.23

63.21

23

38.11

31.56

47

47.21

43.94

22

19.02

13.64

32

42.78

37.29

10

6.50

6.50

2

1.63

1.63

4

3.50

3.50

3

1.51

1.51

2

3.89

3.89

9

14.11

7.73

32.25

32 31.60

7 3.37

4.71

13 15.48

16.31

70

109.15

78.27 4792

(1)

(3) (2)

5.09 72

जोड़क्या

1.04 73

सूरगाव

2.34 74

अमदर

75

8.73 सेहरा

0.31 76

गोराखार

77

0.74 कोलगाव

78

जामठी

13.94

17.89 79

उड़दन

80

15.04 भवानीतेढ़ा

0.78 81

मालीतेढ़ा

30.44 82

भोगीतेढ़ा

36.56 83

बडोरा

कोसमी

24.5 84

85

टेमनी

20.31

12.39 86

टिगरिया

87

5.63 कढ़ाई

0.57 88

खड़ला

नयेपाव

5.34 89

करजगाव

0.61 90

11.21 रोंढा

91

16.59 दनारा

92

24.86 93

भडूस

23.9 94

महदगाव

16.63 95

डहरगाव

2.02 96

ढोंढवाड़ा

3.65 97

बाबई

3.12 98

दभेरी

सेलगांव

0.59 99

1.89 100

सांवगा

14.82 101

भयावाड़ी

14.89 102

पांगरा

3.29 103

खेड़ीसावलीगढ़

0 104

भुतियाखेड़ी

0 105

अंबाड़ा

1174.50 कुल योग

मोरडोंगरी

5.6 1

0.7 2

बोड़ना

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(6) (4)

(5)

11 8.40

13.49

6 3.61

4.65

11 25.76

28.10

58

43.33

34.60

0.39

0.08

1

6 1.85

2.59

49.85

31 35.91

37 37.06

54.95

34.86

21 19.82

6 1.93

2.71

64.27

65

94.71

105 138.22

174.78

55 65.39

89.89

70.09

49 49.78

29.08

41.47

35

20

23.94

18.31

9.66

8 9.09

8 7.32

12.66

5 3.44

4.05

51 43.71

54.92

70

114.12

97.53

77 93.09

117.95

82 78.94

102.84

54 35.47

52.10

27 16.21

18.23

7.53

11.18

18 6.77

11

9.89

6 6.86

7.45

4.55

7 2.66

50.80

39 35.98

56 45.77

60.66

17.35

20.64

16

3 0.68

0.68

1.23

1.23

2

3696 4402.96

5577.46

तहसील आमला

15 26.68

32.28

15.80

12 15.10 भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

8.28 3

कन्हड़गाव

0 4

ठानीमाल

2.4 ठानीरैयत

5

2.06 6

मोवाड़

0 7

नीमझीरी

1.04 8

जैतपुर

1.1 9

नाहिया

5.97 10

नांदपुर

1.09 पंखा

11

11.15 12

ससुन्द्रा

6.41 13

देवठान

4 14

बल्लाचाल

0.55 15

बेलमंडई

5.21 अंधारिया

16

57.89 17

कोंढरखापा

28.74 18

खरपड़ा खेड़ी

42.92 उमरिया

19

57.48 20

कनौजिया

41.70 देवगाव

21

23.28 22.

आवरिया

16.60 23

बोचनवाड़ी

9.11 24

खिड़की खुर्द

37.24 25

परसोड़ी

25.10 26

नांदीखेड़ा

73.68 27

लालावाड़ी

20.85 28

तिरमहू

66.09 29

तोरनवाड़ा

14.37 30

बोड़खी

52.63 31

आमला

22.43 रमली

32

26.78 33

भोपलवाड़ी

672.45 कुल योग

2.17 1

कान्हाखापा

1.89 2

साबड़ी

1.82 3

बिहरगाव

4793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(6)

(5)

(4)

18 24.62

32.90

4

5.39

5.39

4 4.90

7.30

20 27.29

29.35

2

2.40

2.40

8.50

8 7.46

10

12.61

11.51

40

54.78

48.81

6 6.36

7.45

47.72

58 36.57

26

34.61

28.20

23

28.16

24.16

5

2.36

1.81

35 31.54

36.75

66

113.35

55.46

40

61.12

32.38

37

85.43

42.51

93

111.73

54.25

61 48.17

89.87

36 20.85

44.13

29 13.36

29.96

17

21.45

12.34

98

77.92

40.68

30

46.15

21.05

158

146.55

72.87

34.00

48 13.15

101

112.85

46.76

25

24.69

10.32

58

97.57

44.94

15

54.75

32.32

72.26

19 45.48

1217 1582.14

909.69

तहसील मुलताई

4

2.17

0.00

10

9.12

7.23

24

21.94

20.12 4794

(2)

(3) (1)

3.1 4

जामगाव

4.8 5

पोहर

6

25.22 साईखेड़ा

2.89 7

तावला

8

0.59 टेमझीरा

3.08 9

पौनी

3.99 10

देहगुड़

0.48 11

सोनोरी

0.17 12

लिहदा

0 13

गौला

0 14

ऐनस

2.14 15

बानूर

0.69 16

जम्बाड़ी

0.35 17

जौलखेड़ा

0.99 परमंडल

18

3.97 19

पाठाखेड़ा

1.45 वलनी

20

0.85 धारनी

21

8.29 22

सर्रा

3.89 23

नगरकोट

3.43 डिवटिया

24

0.60 करपा

25

1.01 26

महिलावाड़ी

1.21 27

चंदोरा

0.40 28

डहुआ

3.13 29

बाड़ेगांव

1.01 परसठानी

30

1.21 31

गेहूबारसा

0.00 32

एकलहरा

0.00 33

छिंदखेड़ा

5.46 34

डोहलन

0.00 35

सावंगी

0.00 धाबला

36

0.80 37

हेटी

91.08 कुल योग

0.00 1

गुणखेड़

0.00 2

पांडुरना

0.40 3

मांडवी

0.80 4

बिसनुर

0.00 धनोरी

5

2.02 6

जावरा

0.00 धनोरा

7

3.22 कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(6) (4)

(5)

12

19.73

16.63

22

21.35

16.55

73

94.55

69.33

16

19.35

16.46

3 3.84

4.43

6.58

10 3.50

17

17.79

13.80

8

4.60

4.12

1.37

7 1.20

5

2.51

2.51

13

7.43

7.43

17

11.83

9.69

3.41

5 2.72

10

7.42

7.07

2

2.97

1.98

11

14.55

10.58

5

4.83

3.38

8

7.80

6.95

23

31.98

23.69

24

16.65

12.76

7.07

7 3.64

2.62

2 2.02

8 5.46

6.47

7.48

10 6.27

4

4.04

3.64

16 7.38

10.51

4

2.83

1.82

2

2.82

1.61,

1

0.40

0.40

1 0.91

0.91

11

16.38

10.92

5

3.64

3.64

8

5.26

5.26

3

2.01

1.21

411

406.80

315.72

तहसील आठनेर

6

10.92

10.92

2

1.01

1.01

2 1.01

1.41

3.22

1 2.42

5

3.23

3.23

14

8.89

6.87

3 4.04

4.04

33

32.72

29.50 4795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्र. एस. - 3- क्षे.आ.-ओलम- 2016-17-573.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड यूनिट बड़वानी , तहसील ठीकरी , जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-

जिला/तहसील (2) क्र. (1)

1

बड़वानी/ठीकरी 2

बड़वानी/राजपुर 3

बड़वानी/सेंधवा 4

खरगौन/कसरावद

खरगौन/खरगौन 5

खरगौन/सेंगावा 6

7

खरगौन/महेश्वर 8

धार/ धरमपुरी

धार/मनावर 9

10

धार/ उमरवन

धार/नालछा 11

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)

क्रय केन्द्र (3)

ग्रामों की संख्या (4)

2794.33 60

फैक्ट्री गेट

7.05 10

फैक्ट्रीगेट

4.86 05

फैक्ट्रीगेट

1963.91 40

फैक्ट्री गेट

0.25 01

फैक्ट्रीगेट

63.35 02

फैक्ट्री गेट

05

234.54 फैक्ट्रीगेट

1014.42 44

फैक्ट्रीगेट

116.86 04

फैक्ट्रीगेट

510.82 33

फैक्ट्री गेट

0.50 01

फैक्ट्री गेट

6710.64 योग..205

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेगा.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

विकासखण्ड ठीकरी ( जिला बड़वानी )

क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(4)

हवाई दूरी कि. मी.

(3)

क्र. (1)

ग्राम (2)

1

कुआ

2

केरवा

3

कपाल्याखेड़ी

घटवा

4

5

अभाली

6

भगवानपुरा

7

जरवाह

8

उमरदा

9

हतोला

181.47

3

14.08

2

50.76

3

1

90.75

2

97.40

60.53

2

104.18

2

44.19

2

10.97

13 4796

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

10

सेगवाल

11

ठीकरी

12

रणगांव

13

खुरमपुरा

14

मदरान्या

15

रेहड़कोट 16

कुंडिया

17

बांदरकच्छ

ब्राम्हणगांव 18

19

लखनगांव

अजंदी

20

21

देवला

रसवाडेब 22

23

मारूचिचली 24

चेनपुरा

25

गवला

26

कुंदामाल 27

ननगांव

28

दवाना

29

विश्वनाथखेड़ा 30

बलगांव

31

कालापानी 32

टिटगारिया 33

दाबड़

34

सेमल्दा डेब 35

गोलाटा

चकेरी

36

37

बावडिया 38

फत्यापुर

39

किरमोही 40

अंजड़

41

मोहीपुरा

42

दतवाड़ा

43

मंडवाड़ा 44

पिलल्याडेब 45

लोहारा

46

केसरपुरा

नलवाय

47

(4)

(3)

2

119.41

4

206.36

38.40

5

5.44

5

5.47

9

0.22

11

0.30

2

5.60

13

109.06

6

14.42

9

5

10.25

25.48

6

15.30

10

13

93.73

11

56.49

61.04

11

0.56

6

26.87.

5

78.39

5

84.63

8

3.30

5

4

0.39

53.64

7

42.33

5

9.90

12

17.19

28

16.40

27

17

29.32

6.41

19

46.43

19

145.53

29

24

107.51

138.02

28

22

42.28

17

24.74

16

61.50

22

49.03

19.36

13 4797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(1)

(2) 48

तलवाड़ाडेब 49

पान्या

50

रणगांवडेब 51

उचावद 52

पिछोला 53

बिलवाडेब 54

मेहगांव डेब 55

हरीबड़ 56

छापरी

57

सुराना

58

सजवाई

आवली 59

60

छोटा बडदा

योग

(3)

(4)

14

67.01

7.94

22

29

16.18

48.19

17

0.16

19

0.42

18

28.83

11

13

0.19

4.70

17

4.90

27

3.67

23

53.11

33

31

134.40

2794.33

विकासखण्ड राजपुर ( जिला बड़वानी )

ग्राम

(2)

क्र. (1)

1

ओझर

रणगांवरोड 2

3

नागलवाड़ी 4

आगलगांव 5

सनगांव 6

सिनगुन

चितावल 7

8

मंदिल

9

जलखेड़ा 10

सुराना

योग

क्षेत्रफल ( हेक्टर में) हवाई दूरी कि. मी.

(4)

(3)

0.20

32

0.23

29

0.18

33

0.16

24

17

0.24

17

0.24

1.60

18

2.70

26

0.60

18

0.90

22

22.80

विकासखण्ड सेंधवा ( जिला बड़वानी )

ग्राम

(2) क्र. (1)

1

पिसनावल 2

वरला

3

बलवाड़ी 4

दुगाणी

5

खारिया

योग

क्षेत्रफल ( हेक्टर में) हवाई दूरी कि. मी.

(4)

(3)

45

3.89

72

0.25

0.19

69

0.30

68

0.23

65

4.86 4798

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(3)

(2)

(1)

(4)

विकासखण्ड कसरावद ( जिला खरगौन )

ग्राम

हवाई दूरी कि. मी.

(3)

(2)

क्र. (1)

10

1

निमरानी

13

2

हतोला

3

जरोली

4

चिवली

5

भोईन्दा

6

कठोरा

7

घाटबेडिया

16

8

पथोरा

16

9

बलगांव

10

बलखड

11

अहिर धामनोद

10

12

खलटाका 13

खलबुजुर्ग 14

मलतार

15

मालपुरा

16

जलखा

17

अकबरपुर 18

रेगवां

19

सत्राटी

20

पानवा

21.

नगावां

मगरखेडी 22

23

खड़कवानी 24

पिपलझोपा 25

डाबरी

26

कसरावद 27

सायता

28

टिगरीगांव 29

मोगावा

30

माखड़खेड़ा 31

अमलाथा 32

बड़गांव

33

भीलगांव 34

बोथु

35

दोगावां

क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

(4)

31.81

7.75

5

31.32

166.51

6

5

243.62

49.91

7

0.66

7

0.26

29.55

0.18

14

0.25

9

65.19

10

4.73

12

12.41

0.20

5

0.22

17

0.26

17

2.16

16

11.40

6

3.75

15

1.14

8

8

5.21

1.79

9

2.21

8

4.75

12

25

154.98

112.17

23

28.30

30

101.80

27

189.14

27

269.01

32

61.80

29

59.80

22

94.00

23

6.50

26 भाग 1 ]

4799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(3) (1)

(2)

17 36

साटकुर

28 37

कठोरा

18 38

बालसुमुद

21 39

साडली

24 40

करोदिया

योग

विकासखण्ड-खरगोन ( जिला खरगोन )

16

बगवां

1

योग

विकासखण्ड-सेगावां ( जिला खरगोन )

21 1

डोंगरगांव

29 2

डेहरी

योग

विकासखण्ड- महेश्वर ( जिला खरगोन ) 1

25

बड़वी

2

24

खराड़ी

19 3

जलकोटा

28 4

इटावदी

27 5

मातभुर

योग

विकासखण्ड- धरमपुरी ( जिला धार )

15 1

खलघाट

15 2

सुन्द्रेल

13 3

बगड़ीपुरा

10 4

सुलगांव

9 5

हतनावर

12 6

बगाड़ी

16 7

खतड़गांव

12 8

पेड़वी

10 9

खुजावा

20 10

धामनोद

11 11

पिपल्दागढ़ी

11

निमोला

12-

(4)

27.34

65.66

96.12

6.25

13.80

1963.91

0.25

0.25

1.05

62.30

63.35

15.05

67.18

124.61

16.20

11.50

234.54

104.23

108.11

45.45

43.24

111.94

23.89

61.68

1.15

24.17

63.10

50.70

57.76 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4800

(3)

(2)

(1)

16 13

मोरगढ़ी

13

साला

14

12 15

लुन्हेरा

20 16

बेगंदा

10 17

धरमपुरी

10 18

भोगावां

17 19

पटलावद

17 20

बलवाड़ा

11 21

धेगदा

14 22

पगारा

21 23

पलासिया

12 24

रामपुर

11 25

फत्यापुर

12 26

देवागां

12 27

खारपुरा

13 28

डोगरी

24 29

डहीवर

10 30

एकलरा

13

छोटी निमरानी 31

14 32

चंदावड़

15

बिखरोन 33

20 34

गुलझरा

13 35

पुनर्वास

14 36

मुण्डला

10 37

गुलाटी

17 38

भाटपुरा

14

डोंगरगांव 39

18 40

मेहगांव

23 41

गुजरी

18

पन्धान्या 42

18 43

डोल

16 44

बयड़ीपुरा

योग

विकासखण्ड- उमरबन

20 1

रतवा

13 2

देवलरा

13 3

कोठड़ा

13 4

टवलई

11 5

गोगावां

19 6

पटवार

13 7

छोटी टवलई

23

8

कुवाली

22 9

जलखेड़ा

16

ठनगांव

10

14 11

डेडगांव

21

बाकानेर 12

(4)

59.22

25.58

44.52

57.70

26.22

0.26

19.14

4.48

12.55

0.21

3.21

0.24

3.20

5.84

14.55

0.45

2.30

0.20

0.19

19.90

i

1.28

2.20

0.15

9.27

1.76

0.36

0.25

0.20

0.20

2.44

0.72

0.21

1014.42

26.06

54.50

104.83

8.60

31.66

0.70

34.54

22.54

41.02

3.46

2.49

9.50 4801

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

18 13

कुंडियापुरा

19 14

राजपुरा

19 15

झिरवी

16 16

अमलाथा

15 17

सरसगांव

15 18

अहीरवास

16 19

कालीबावड़ी

18 20

प्रतापपुर

12 21

मोद कानापुर

15 22

दाभड़

14 23

महापुरा

21

मलनगांव

24

21 25

मिर्जापुर

15 26

बालीपुर

22 27

रंधा

22 28

कछादड़

23 29

छितरी

26 30

किरखेड़ा

21 31

श्यामजीपुरा

16 32

कल्याणपुरा

15 33

दगड़पुरा

योग

विकासखण्ड- मनावर ( जिला धार )

24 1

बड़ा बड़दा

20 2

अहमदपुरा

20 3

जाटपुर

23

अजंदीमान

4

योग

विकासखण्ड- नालछा ( जिला धार )

25

नालछा

1

योग

(4)

4.14

28.91

10.54

18.67

11.87

2.78

0.30

1.07

3.51

3.82

6.19

48.89

17.40.

1.62

1.31

0.68

1.56

0.60

2.99

2.31

1.76

510.82

97.89

0.25

15.80

2.92

116.86

0.50

0.50

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

आदेश क्र. एफ- 1-2-16- रा.स. यू.ए. - 1-1381.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 3 सन् 2009 ) की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, एतद्वारा प्रो . ( डॉ. ) लवली शर्मा, प्रोफेसर, संगीत विभाग दयालबाग, विश्वविद्यालय, आगरा ( उ. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी .

ओम प्रकाश कोहली, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

4802

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 नवम्बर 2016

रा. प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2015-2016 - भू- अर्जन. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत अमरवाडा- घोघरी - उमरिया बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अमरवाडा- घोघरी - उमरिया बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची भूमि का वर्णन

योजना जिसके खसरा

क्रय किये

क्रय की जाने

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

नम्बर जाने वाला

वाली. प्रस्तावित

भूमि के भूमि

लिये भूमि क्रय

की जाना प्रस्तावित

प्रस्तावित है

रकबा

स्वामी का नाम

एवं पता

(4) (2)

(1)

(3)

(हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5)

अमरवाडा-घोघरी - उमरिया 0.400

223/2

भाना बाई विधवा

ग्राम-बहेरिया.

अमरवाडा

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. -21, सिपत, राजेन्द्र,

ब.न. - 39 ,

राजकुमार पिता

रा.नि.मं.-

सिपत, तुलसाबाई

अमरवाडा.

पिता सिपत,

बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण

हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये.

श्यामकली विधवा

सहताप , गंगाराज

पिता सहताप

परधान, अनीता,

सुनीता, ललिता,

कुन्ती पिता सहताप,

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी.

0.400

कुल योग ...

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 01 - अ-82-2016-2017- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .

4803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(3)

(4) (2)

(1)

जुन्नारदेव

छोटेलाल पिता

ग्राम- छिन्दीकामथ,

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. - 21/35 , भूरा गोली , निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

ब.न. - 180,

रा.नि.मं. - दमुआ, तहसील-

जुन्नारदेव.

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5)

440/2

0.029 नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए.जी.आर. वेल, बी.ओ. सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

0.029

कुल योग .

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 01- अ- 82-2016-2017- भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवीन जीडी स्थल लोधीखेड़ा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल लोधीखेड़ा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(4)

(3)

(1)

(2)

शांताबाई पति सौंसर ग्राम-हिवरी,

छिन्दवाड़ा

ब.न. -418 ,

प.ह.नं. -33,

रा.नि.मं. - सौंसर.

गंभीरदास कोष्टी, निवासी-लोधीखेडा, भूमि स्वामी ग्राम-हिवरी.

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में )

(7)

(6)

0.111

(5) 168

नवीन जीडी स्थल लोधीखेडा पर ए.जी.आर. वेल, बी. ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

कुल योग 0.111 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4804

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 02- अ-82-2016-2017-भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवीन जीडी स्थल बीजागोरा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल बीजागोरा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची भूमि का वर्णन

योजना जिसके खसरा क्रय किये

क्रय की जाने

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

नम्बर

लिये भूमि क्रय

वाली प्रस्तावित

जाने वाला प्रस्तावित

की जाना प्रस्तावित है

रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि के भूमि

स्वामी का नाम

एवं पता

(4)

(3)

(1) (2)

(7)

(6)

0.005 नवीन जीडी स्थल बीजागोरा (5) 49/2

लालजी पिता बाबू

ग्राम-बीजागोरा ,

छिन्दवाड़ा मोहखेड़

पर ए.जी.आर. वेल, बी.

गौली, निवासी ग्राम

प.ह.नं. -07,

भूमिस्वामी.

ब.न. - 396,

2. गौरीबाई, वि.

रा.नि.मं. -सावरी ,

भैयालाल, रुपराव ,

तहसील- मोहखेड़ .

रुपसिंह, रायसिंह,

शेरसिंह पुत्रगण

भैयालाल एवं चम्पा,

गुम्पा, पुत्रियां,

भैयालाल गौली,

निवासी ग्राम

भूमिस्वामी.

3. भिवरी वि.

भियाजी सरेश,

गणेश, दिनेश , राजेश ,

पुत्रगण, भियाजी,

कौतिका, जयवंती,

कविता पुत्रियां

भियाजी गौली,

निवासी ग्राम

भूमिस्वामी.

ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार 0.005

49/3

हटमेंट के निर्माण हेतु निजी

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

0.005

49/4

0.015

कुल योग ..

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

4805 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

रा. प्र. क्र. - 17- अ- 82-2015-2016 - भू-अर्जन.-मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ -12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवीन जीडी स्थल पलटवाडा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल पलटवाडा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

रकबा (हेक्टेयर में )

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(7)

(5)

(4)

(3)

(2)

(6) 0.039

3

छिन्दवाड़ा ग्राम- कपरवाडी, भोजे, गोंदे, गंगाप्रसाद,

(1) छिन्दवाड़ा

पिता श्री त्रिलोकचन्द,

प.ह.नं. - 25,

अकली वि. त्रिलोकचन्द,

ब.न. -43,

रा.नि.मं.-

निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

छिन्दवाड़ा-1 .

नवीन जीडी स्थल पटलवाडा पर ए.जी.आर. वेल, बी. ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

कुल योग .. 0.039

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. 10260- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ- 22-2-2016-2017-ल.सि ./31- 1182 , भोपाल , दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात- शा.- 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4806

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्तं भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासनं और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव ग्राम - सुरनादेही-रैयत

ब. नं. -478,

प.ह.नं. -63,

रा.नि.मं. - दमुआ,

रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

सेल्टिया जलाशय योजना के * अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10261 - भू-अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

4807

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात-शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्राम -कटंगी

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -173,

प.ह.नं. -66,

रा.नि.मं. दमुआ,

रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहणः (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10262 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4808

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(1) (2) जुन्नारदेव ग्राम - रोराढेकनी

छिन्दवाड़ा

ब. नं. - 175,

प.ह.नं. -66,

रा.नि.मं. - दमुआ ,

(4) रकबा 01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट . www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10263 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 4809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि ./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की 'धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

रकबा 05.000 (2) जुन्नारदेव ग्राम - सेल्टिया

छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

ब. नं. - 142,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं.-64,

की जाने वाली

रा.नि.म. - दमुआ,

प्रस्तावित भूमि पर आने वाली

संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10264- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4810

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016- 2017-ल.सि./31-1182 , भोपाल , दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ- 16-15-(4 ) -2014- सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित. प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

जुन्नारदेव ग्राम - घरेटिया,

छिन्दवाड़ा

ब. नं. - 142,

प.ह.नं.-64,

रा.नि.मं. - दमुआ,

रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा. (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10265- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 4811

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ -16- 15-(4) -2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

जुन्नारदेव ग्राम - बूचनवाडी,

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -408, प.ह.नं. -63,

रा.नि.मं. - दमुआ,

(4) रकबा 05.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा. (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील-

(6) सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है..

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4812

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

[भाग 1 क्र. 10266- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित . वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ - 16- 15- (4) -2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2012013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(3)

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) जुन्नारदेव ग्राम - बिछुआकला,

(1) छिन्दवाड़ा

ब. नं. -308,

प.ह.नं. -63 ,

रा.नि.मं. - दमुआ ,

रकबा 89.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली

संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन , पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) प्राधिकृत अधिकारी (5) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10267- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ- 22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात- शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता 'की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

जुन्नारदेव (2)

छिन्दवाड़ा (1)

ग्राम-पीपलावाड़ी, ब. नं. -177, प.ह.नं. -66, रा.नि.मं. - दमुआ,

(4) रकबा 01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4814

क्र. 10268- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014-सात- शा.- 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

(2)

(1)

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -163, प.ह.नं. -64, रा.नि.मं. - दमुआ, ग्राम- चिखलार, रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं, उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिः पर आने वाली

संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

?

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन (5)

संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभांग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.-

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

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भाग 1 ]

क्र. 10269 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5.) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ - 16- 15-(4)-2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जानें के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

जुन्नारदेव

(1) छिन्दवाड़ा

ग्राम- सोहागी, ब. नं.-594, प.ह.नं. -61, रा.नि.मं. - दमुआ,

(4) रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरंण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4816

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र. 10269- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017- ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात-शा .- 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) छिन्दवाड़ा

(2) जुन्नारदेव

ब. नं.-594,

ग्राम-सोहागी , (3) प.ह.नं. -61 ,. रा.नि.मं. - दमुआ,

रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) सेल्टिया जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4817

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10270- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ- 22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

(2)

जुन्नारदेव

(1) छिन्दवाड़ा

ग्राम- रोराढेकनी , ब. नं.-175, प.ह.नं. -66, रा.नि.म. - दमुआ.

रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित रा.नि.मं. - दमुआ, प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http : //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4818

क्र. 10271 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलनक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

जुन्नारदेव ग्राम - आंकिया ,

छिन्दवाड़ा

रकबा 39.000 हेक्टेयर एवं

ब. नं. - 11 ,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. - 72,

की जाने वाली प्रस्तावित भूमि

रा.नि.मं. - दमुआ, तहसील-जुन्नादेव.

(4) पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue. nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4819

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10272- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

(1)

(2)

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

ग्राम-बेलगांव, ब. नं. -410, प.ह.नं. -74, रा.नि.मं. - दमुआ,

रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4820

क्र. 10273 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं . उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

जुन्नारदेव (2)

छिन्दवाड़ा (1)

ग्राम-कोरपानीकला, ब. नं. -80, प.ह.नं. -72, रा.नि.मं. दमुआ,

(4) रकबा 52.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(6) (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http : //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10274- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017- ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात-शा.- 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

**अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) (2) जुन्नारदेव

(1) छिन्दवाड़ा

(खिड़कीकनेरी )

ब.नं. - 102,

(3) ग्राम -खैरीकनेरी प.ह.नं. -73 ,

रा.नि.म. - दमुआ.

रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली. संपत्तियां.

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(6) (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4822

क्र. 10275 - भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4)-2014- सात-शा .-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम - घानाउमरी , ब. नं. -144, प.ह.नं. -68, रा.नि.मं. - दमुआ.

रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

सार्वजनिक प्रयोजन

प्रस्तावित भूमि के का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10276- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के म्खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

' 2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4)-2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (4)

(3)

(1) छिन्दवाड़ा

(2) अमरवाड़ा

ब. नं. -90, प.ह.नं. -57, रा.नि.मं.-

ग्राम- चुरका, अमरवाडा.

रकबा 47.310 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु 'निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue. nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4824

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र. 10277- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017- ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात- शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं . उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागूहोंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

अमरवाड़ा ग्राम- बंधानी,

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -188,

प.ह.नं. -56, रा.नि.मं.-

अमरवाड़ा.

(4) रकबा 20.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन , पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन "पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु 'निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4825

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10278- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017- ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम- दुलारा ,

ब. नं. -130,

प.ह.नं. -55,

रा.नि.मं.-

अमरवाड़ा.

(4) रकबा 03.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) बंधानी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु 'निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग - अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4826

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र. 10279- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4) -2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं . उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघांत निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

छिन्दवाड़ा अमरवाडा

ब. नं. -178,

ग्राम -पेटदेवरी , प.ह.नं. -57, रा.नि.मं.- अमरवाडा.

(4) रकबा 03.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) बंधानी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http : //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10280- भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के ख़ाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ- 16- 15-(4) -2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

अमरवाड़ा ग्राम - खिरेटी,

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -48,

प.ह.नं. -43,

रा.नि.मं.-

अमरवाडा.

रकबा 03.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

केकड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि 'निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue. nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र. 10281- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात-शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है .

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

ग्राम-केकडा,

अमरवाडा

छिन्दवाड़ा

ब. नं. -26,

(4) रकबा 58.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली

संपत्तियां.

प.ह.नं. -69, रा.नि.मं.- अमरवाडा. तहसील- अमरवाडा.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) केकड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http : //www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4829

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10282- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल , दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ -16- 15-(4) -2014- सात- शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

वाली प्रस्तावित

(हेक्टेयर में)

अर्जित की जाने भूमि लगभग क्षेत्रफल (4)

(3)

रकबा 03.750

ग्राम- बड़ेला,

(1) छिन्दवाड़ा

(2) अमरवाड़ा

हेक्टेयर एवं

ब. नं. - 186,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. -44,

की जाने वाली

रा.नि.मं.-

प्रस्तावित भूमि

अमरवाड़ा,

तहसील-

पर आने वाली

संपत्तियां.

अमरवाड़ा.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.

केकड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखितं प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue. nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4830

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 2 दिसम्बर 2016

पत्र क्र. 2518- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- बगहिया 363

(घ) क्षेत्रफल-1.144 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

16

0.090

15

0.113

0.015

14

0.062

13

12

0.014

0.227

11

0.188

10

0.061

9

0.075

8

0.079

6

0.077

5

3

0.076

0.055

2

0.012

1

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 1.144

1.144

ब-म. प्र. शासन की भूमि ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 2520-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- रेहड़ी 499

(घ) क्षेत्रफल-1.536 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

548

0.008

0.318

546

547

0.134

545

0.185

509

0.154

0.268

507

0.112

303

260

0.019

0.010

261

259

0.070

258

0.010

255

0.049

256

0.027

0.172

544

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.536

ब-म. प्र. शासन की भूमि ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 1.536 4831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2522- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक ' प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- पलिया त्रिवेणी सिंह -594

(घ) क्षेत्रफल-2.677 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

336

0.100

0.048

335

334

0.065

329

0.013

330

0.054

0.006

323

324

0.089

325

0.008

0.032

93

94

0.019

0.038

95

0.001

91

84

0.079

0.005

83

82

0.141

0.006

76

0.001

96

75

0.113

0.638.

147

(1) (2)

0.690

62

0.314

143

अ-निजीं पट्टे की भूमि का योग 2.460 ब-म. प्र. शासन की भूमि 184 0.217

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.217 अ + ब का योग 2.677

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2524- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा. घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम-कोर्लेया-107

(घ) क्षेत्रफल-0.618 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1) (2) अ-निजी पट्टे की भूमि

227

0.095

196

0.053

201

0.060

202

0.010

0.003

203

204

0.002

0.061

193

0.005

192.

205

0.008 4832

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

0.003

191

200

0.001

0.023

199

0.041

197

0.003

198

0.006

195

0.062

223

0.145.

234

0.003

188

0.002

187.

0.586

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.010

0.022

228 222

.0.0.32

0.618

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2526 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- बरहदी 420

(घ) क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.028

0.003

358 357

(2)

(1)

0.020

360

0.090

361

356

0.002

337

0.002

0.145

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

0.145

म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + बका योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2528 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- रोर 562

(घ) क्षेत्रफल-0.063 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.063

53

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.000

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

4833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2530-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- रौरा 563

(घ) क्षेत्रफल-5.640 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.015

1465

0.098

1461

0.033

1462

0.130

1459

0.071

1458

0.048

1457

1456

0.116

0.013

1453

0.109

241

0.169

243

0.221

245

246

0.013

0.011

244

0.215

721

0.021

722

0.036

719

723

0.113

718

0.140

0.032

704

0.047

715

0.056

705

0.032

708

0.082

709

(2)

(1)

0.023

684

664

0.149

663

0.014

665

0.156

0.070

666

0.025

667

0.018

668

680

0.053

0.011

679

0.076

678

0.036

677

0.101

474

0.010

473

476

0.021

475

0.147.

0.210

485

0.002

480

436

0.058

439

0.014

0.095

438

0.002

440

433

0.358

0.012

432

0.030

364

426

0.013

0.148

428

429

0.280

0.001

427

406

0.036

0.193

407

408

0.152

0.018

411

0.006

405

410

0.005

394

0.096

0.006

396

395

0.074

0.077

387

388

0.020

0.048

389

385

0.115

0.008

384

0.090

383

0.140

392 4834

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

377

0.084

375

0.147

0.016

437

0.005

236

0.041

234

0.225

235

0.001

430

1367

0.002

5.559

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.046

242

0.019

478

0.016

425

0.081

म. प्र. शासन की भूमि का योग

5.640

अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16 एवं 17" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2532 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- डगरदुआ 200

(घ) क्षेत्रफल-0.201 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.086

226

0.025

225

0.090

207

0.201

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग

0.201

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2534 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थितं सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- नगमा 265

(घ) क्षेत्रफल-1.767 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.153

42

41

0.322

40

0.019

0.214

44

45

0.223

0.196

49

0.051

50

51

0.001

52

0.171

53

0.049

0.002

61

60

0.188

59

0.136

0.026

55

56

0.001

1.752

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 4835

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

ब-म. प्र. शासन की भूमि

57

0.015

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.015

1.767

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 2536- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- नवागांव 311

(घ) क्षेत्रफल-6.731 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.002

1427

1425

0.107

0.108

1424

1426

0.001

0.036

1423

0.188

1086

0.303

523

0.066

502

0.142

503

0.003

509

0.015

504

505

0.016

506

0.012

(2)

(1)

0.007

507

0.008

508

471

0.019

0.055

469

468

0.056

0.043

453

0.079

456

457

0.051.

0.022

460

0.153

459

461

0.014

0.003

287

286

0.145

0.020

281

282

0.086

177

0.023

176

0.178

0.011

1105

0.014

1111

1112

0.215

1110 .

0.016

1108

0.091

0.004

1119

0.085

1122

1214

0.124

1224

0.023

0.169

1223

1222

0.004

0.110

1217

0.013

1200

0.047

1218

0.043

1199

0.041

1198

0.050

1185

0.002

1184

1183

0.046

0.087

1182

0.012

1181

0.021

1266

1269

0.063

1268

0.006

0.098

1373

1372

0.010

0.002

1312

1367

0.054 4836

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2) (1)

0.024 1327:

0.048 1335

0.034 1334

0.040 1333

1332

0.037

0.042 1331

0.001 1330

0.101 1074

0.001 1076

0.095 1075

0.077 1077

0.007 883

0.052 1070

0.052 885

886

0.052

0.097 889

872

0.054

0.068 871

0.007 865

899

0.110 900

0.004 870

0.148

0.006 869

0.065 868

0.034 866

750

0.142

0.012 748

745

0.088 746

0.008

0.013 743

0.129 731

0.017 732

0.001 729

0.053 733

0.010 706

0.006 703

704

0.014

0.010 705

0.103 702

0.001 697

0.074 698

0.002 699

685

0.008

0.090 674

(2)

(1)

675

0.005

0.004

673

672

0.122

0.016

663

0.204

132

129

0.041

22

0.038

21

0.088

0.002

20

0.029

24

17.

0.059

0.309

2

0.003

16

0.002

6

0.033

4

0.017

5

8

0.075

0.007

9

0.002

1317

0.005

1370

1369

0.009

1368

0.018

1366

0.076

0.047

1365

0.048

1335

6.718

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1093

0.013

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.013

अ ब का योग

6.731

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 एवं 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सब-माइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2538- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन 4837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- अमिरती 14

(घ) क्षेत्रफल-0.220 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

107

0.001

0.152

106

73

0.072

0.225

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000

अ + ब का योग 0.225

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2540-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- मेथोरी 530

(घ) क्षेत्रफल-4.238 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.040

391

0.002

393

0.110

394

0.073

397

0.080

398

400

0.071

366

0.113.

402

0.005

364

0.374

0.008

368

369

0.039

356

0.002

0.008

353

0.126

355

0.093

354

352

0.082

0.001

431

430

0.037

429

0.009

428

0.048

0.034

605

611

0.098

0.001

602

612

0.147

596

0.006

0.046

595

0.036

594

0.005

615

0.095

591

0.041

585

0.105

584

0.077

568

0.075

569

0.008

570

57.1

0.035

0.029

573

572

0.002

523

0.018

329

0.184

328

0.005 4838

(2) (1)

326

0.103

0.008 88

0.023 87

0.006 325

0.093 321

0.050 322

0.007 318

0.049 319

0.116 91

92

0.074

0.020 320

0.077 93

0.007 94

0.015 95

0.128 97

0.006 98

0.005 110

0.005 126

0.072 125

0.011 124

0.098 123

0.008 122

0.001 159

0.002 120

0.020 121

0.172 160

170

0.007

0.093 172

0.001 173

0.079 184

0.015 185

0.001 211

0.001 213

0.155 216

217

0.011

0.008 221

0.017 243

0.085 244

0.009 242

0.025 249

0.056 220

0.116 109

4.223 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.008

392

0.007

183

0.015

ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग

4.238

अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2542 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-मनगवां

(ग) ग्राम- नदहा 308

(घ) क्षेत्रफल-1.464 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

161

0.029

162

0.139

0.006

158

0.052

157

0.014

163

0.006

166

164

0.004

0.131

137

0.060

138

0.235

136

0.007

129

0.340

126

0.013

119 4839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

115

0.087

108

0.087

109

0.009

110

0.231

0.014

111

1.464

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000

अ + ब का योग 1.464

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2544- प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- धवैया फोज-255

(घ) क्षेत्रफल-1.651 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

760

0.017

0.056

759

758

0.014

0.001

754

0.047

757

756

0.017

0.006

727

(2)

(1)

0.029

728

0.001

731

737

0.010

0.026

734

736

0.015

0.031

735

690

0.017

0.028

691

0.021

692

694

0.034

0.078

543

533

0.066

531

0.074

530

0.030

0.005

518

517

0.021

0.033

515

514

0.034

0.011

502

0.042

513

0.052

381

0.074

382

0.003

374

0.022

375

369

0.021

368

0.058

367

0.005

220

0.040

0.051

221

222

0.004

224

0.052

205

0.002

203

0.081

202

0.006

201

0.017

0.024

199

193

0.063

192

0.009

190

0.004

191

0.033

185

0.034

184

0.016

182

0.012

61

0.133 4840

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(1)

(2)

58

0.015

57

0.017

1.612

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

732

0.018

0.007

431

383

0.014

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

.0.039 1.651

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2546 - प्रका. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- धवैया-254

(ग) ग्राम- मनगवां

(घ) क्षेत्रफल-0.342 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

47

0.004

46

0.008

213

0.063

44

0.004

54

0.048

56

0.038

55

0.003

63

0.041

(2)

(1)

62

0.027

70

0.046

72

0.032

73

0.020

0.334

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

75

0.008

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000 अ + ब का योग 0.342

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2548- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और प्रारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम-चंदेह 153

(घ) क्षेत्रफल-5.682 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.003

1071

1073

0.154

1112

0.004

0.001

1072

1064

0.037

1014

0.001

1063

0.037 भाग 1 ]

(2) (1)

0.027 1026

0.027 1025

0.031 1024

0.037 1028

0.001 1109

0.040 1032

0.037 1034

0.016 1047

0.074 1046

0.005 1037

0.056 1038

0.041 1039

0.003 872

0.238 870

0.001 871

0.014 811

0.056 974

0.105 975

0.017 976

0.008 1004

0.004 1002

0.009 1001

0.118 994

0.008 997

0.031 995

0.005 996

0.005 991

0.031 990

0.086 945

0.131 947

0.007 940

0.071 904

0.044 903

0.031 905

0.100 901

0.001 902

0.109 900

0.005 898

0.266 897

0.068 896

0.265 837

0.024 498

0.159 497

0.003 496

0.105 495

4841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

0.109

493

0.026

447

0.055

223

0.059

222

0.001

224

0.041

219

0.034

218

0.029

217

0.006

225

0.055

230

0.012

231

209

0.018

0.001

261

0.006

232

0.078

247

0.012

246

248

0.039

0.018

245

0.085

244

0.008

156

0.028

157

0.003

155

0.049

152

0.005

153

0.002

151

0.027

149

0.040

148

0.017

147

292

0.026

0.001

93

0.016

92

0.011

91

0.004

89

0.046.

90

0.022

311

0.101

310

312

0.303

0.028

392

0.006

396

0.063

393

0.056

389

0.072

390

0.004

385

0.037

384

0.055

382

0.122

378

0.157

373

0.002

372 4842

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

369

0.001

370

0.113

371

0.011

364

0.012

363

0.337

629

0.010

0.012

657

658

0.005

0.001

659

660

0.005

661

0.008

0.005

662

0.021

158

145

0.008

0.047

141

140

0.026

0.013

139

0.009

137

116

0.012

0.015

118

0.018

119

120

0.017

0.019

121

122

0.015

125

0.003

67

0.014

126

0.001

0.015

66

65

0.019

64

0.043

0.027

62

5.614

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.004

179

730

0.012

729

0.018

1097

0.014

989

0.006

946

0.006

530

0.006

632

0.002

0.068

म. प्र. शासन की भूमि का योग

अ + ब का योग

5.682

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं

[भाग 1 ब्रान्च सब- माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2550 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-मोहगढ़ 511

(घ) क्षेत्रफल-1.873 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.123

93

92

0.026

94

0.149

0.067

231

233

0.097

220

0.015

224

0.103

201

0.085

0.004

199

202

0.035

0.003

198

197

0.023

200

0.020

196

0.006

195

0.151

141

0.003

144

0.119

147

0.010

9

0.067

8

0.041

7

0.020 4843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(1)

(2)

5

0.085

0.004

4

0.001

98.

0.277

44

0.009

84

0.001

45

46

0.009

47

0.024

48

0.038

49

0.010

0.001

62

50

0.102

0.130

61

1.858

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

99

ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.015

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.015 1.873

अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 2552 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- मिसिरगवां 477

(घ) क्षेत्रफल-2.019 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.006

368

369

0.055

0.012

370

365

0.006

367

0.008

366

0.010

363

0.068

362

0.012

0.003

361

357

0.011

358

0.009

353

0.040

345

0.043

346

0.041

334

0.028

335

0.013

336

0.003

333

0.020

324

0.039

354

0.037

323

0.029

321

0.012

322

0.015

317

0.023

0.004

316

301

0.022

300

0.023

298

0.001

299

0.030

109

0.035

74

-0.008

104

0.018

106

0.016

107

0.006

108

0.033

757

0.006

755

0.016

0.007

110

0.019

101 4844

(2) (1)

112

0.007

0.026 113

0.001 758

0.004 120

0.023 96

0.001 135

0.026 136

0.026 137

0.023 138

0.024 141

0.019 148

0.026 147

0.008 160

0.016 161

0.022 162

0.061 163

0.080 165

0.059 209

0.042 210

0.001 205.

0.069 184

0.014 183

0.036 190

0.004 208

0.026 207

0.037 211

0.010 225

0.038 226

0.017 227

0.005 253

0.004 622

0.051 660

0.116 652

0.001 192

0.009 648

0.012 653

0.003 654

0.051 647

0.004 627

0.038 621

0.100 701

0.014 700

0.021 699

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

0.013

698

0.006

683

0.004

111

1.985

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.022

52

0.008

297

0.004

296

.0.034

2.019

ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सब - माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का 'निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2554- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- सथिनी मु. ट-529

(घ) क्षेत्रफल-2.355 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.039

670

0.089

671

0.011

672

0.058

673 भाग 1 ]

(1)

(2) 674

0.007

0.015 675

0.020 902

905

0.016

0.007 907

0.009 904

0.017 908

0.015 914

916

0.016 915

0.043

0.006 931

0.014 913

0.011 933

0.047 934

0.018 935

0.027 940

0.013 941

0.024 945

0.023 949

0.001 946

0.077 869

0.019 856

0.005 857

850

0.013

0.001 860

0.007 858

0.015 859

0.005 868

862

0.030

0.023 865

0.006 864

0.012 849

0.067 68

0.007 66

0.007 67

99

0.027

0.015 114

0.004 110

111

0.009 112

0.009

0.016 129

0.018 130

137

0.018 140

0.023

4845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

0.030

562

0.003

563

0.046

564

0.033

565

0.046

430

429

0.041

0.028

421

0.005

422

0.042

407

408

0.001

409

0.027

0.002

412

411

0.032

397

0.020

0.020

396

0.038

393

385

0.036

384

0.019

381

0.023

380

0.004

379

0.026.

0.008

378

0.027

369

0.005

370

0.020

303

304

0.023

273

0.028

0.026

272

270

0.038

271

0.025

269

0.027

268

0.034

267

0.016

0.018

265

262

0.014

0.017

261

0.033

259

260

0.008

156

0.015

157

0.021

158

0.015

154

0.003

159

0.018

0.026

85

0.015

86 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4846

(2)

(1)

0.011

87

0.045

88

0.008

89

0.051

90

0.054

69

0.008

59

0.044

58

0.001

60

0.023

51

0.012

52

0.013

982

0.058

984

-2.309

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.022

917-

0.001

944

0.023

382

0.046

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग

2.355

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2556- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम सथिनी -527

(घ) क्षेत्रफल-4.855 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.019

1688

0.053

1689

0.025

1697

0.026

1691

0.018

1695

0.012

1694

0.041

1702

0.012

1910

0.029

1909

0.072

1908

0.019

1902

0.007

1906

0.024

1903

0.036

1901

0.016

1899

0.055

1895

0.017

935

0.013

934

0.012

932

0.060

931

0.006

930

0.030

910

0.015

920

0.063

919

0.002

921

0.036

917

0.007

918

0.010

820

0.006

821

0.129

892

0.071

876

0.005

875

0.009

874

0.076

872

0.005

866

0.023

864

0.022

863

0.059

1676

0.029

1677

0.024

1678 भाग 1 ]

(2) (1)

0.037 1679

0.001 1668

0.013 1667

0.018 1666

0.050 1720

0.017 1721

0.015 1658

0.043 1657

0.057 1656

0.019 1655

0.001 1654

0.005 1653

0.016 1650

0.011 1649

0.020 1739

0.004 1740

0.020 1741

0.024 1546

0.014 1545

0.017 1544

0.003 1543

0.030 1483

0.010 1484

0.002 1485

0.096 1462

0.022 1471

0.001 1467

0.044 1466

0.052 1464

0.011 1458

0.001 1465

0.022 1436

0.026 1409

0.002 1408

0.042 2009

0.037 1413

0.111 1414

0.022 1386

0.022 1383

0.016 1380

0.017 1379

0.017 1377

0.069 1346

0.058 1344

4847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

0.020

1324

0.035

1323

0.032

1461

0.011

1502

0.014

1504

0.015

1505

0.016

*1509

0.006

1508

0.014

1514

0.009

1515

0.010

1517

0.001

1520

0.012

1518

0.007

1519

0.028

1523

0.008

1999/1997

0.020.

1472

0.016

1473

0,019

1478

0.019

1477

0.002

1752

0.040

1753

0.007

1754

0.013

1756

0.016

1759

0.015

1762

0.045

1761

0.003

1763

0.016

1798

0.024

964

0.001

965

0.021

963

0.039

962

0.002

961

0.060

982

0.013

1006

0.011

1004

0.012

1002

1000

0.011

0.034

998

0.032

1022

0.021

1045

0.005

1046

0.007

1047 4848

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(1)

(2) 1044

0.001

0.001 1043

1048

0.031 1057

0.024 1056

0.015 1053

0.012 1097

0.015

0.042 1094

0.023 1093

1091

0.025

0.031 1090

1088

0.034 1089

0.001 1087

0.022 1086

0.024 1116

0.012 1115

0.012 1120

0.011 1121

0.025 1122

0.001 1123

0.029

0.025 1125

1124

0.016 1144

0.011 1141

0.017 1138

0.019 1137

0.020 1132

0.020 1135

0.026 548

0.018 547

0.016 551

0.014

0.010 552

549

0.019

0.010 548

560

0.098

0.005 565

0.057 564

566

0.115 567

0.010 572

0.067 570

0.009 573

0.002 571

0.098

(2)

(1)

574

0.004

395

0.053

387

0.015

386

0.031

385

0.009

381

0.008

383.

0.028

382

0.004

378

0.001

377

0.017

376

0.017

214

0.035

210

0.031

209

0.031

208

0.006

0.018

167

0.014

168

169

0.003

166

0.032

0.110

165

163

0.159

4.809

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1900

0.004

0.013

1143

1098

0.011

1997/1429

0.018

4.855

ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.046 अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2558- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , 4849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम मेथोरी 529

(घ) क्षेत्रफल-0.759 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.013

55

0.159

54

0.007

36

0.025

53

0.001

37

0.102

39

0.008

38

0.007

40

0.035

35

0.036

26

0.072

27

0.067

19

0.067

17

0.044

50

0.116

49

0.759

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

.0.000 0.759

ब-म. प्र . शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2560 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन कों इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगंगढ़ी

(ग) ग्राम- मनकुआ-820

(घ) क्षेत्रफल-0.251 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.031

118

0.117

17

18

0.064

0.009

19

0.023

21

0.007

22

0.251

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

अ ब का योग 0.251 ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2562 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4850

(ग) ग्राम- इटहाकला 54

(घ) क्षेत्रफल-0.833 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि 466

0.011

0.047 467

0.017 474

0.008 473

0.022 476

0.001 477

0.024 486

0.025 487

0.002 489

0.024 490

0.003 492

0.001 493

0.021 495

0.035 494

0.001 503

0.035 418

0.032 505

0.021 132

0.021 509

0.057 510

0.006 507

0.073 515

0.015 2447

0.007 722

0.075 737

0.007 736

0.017 738

0.024 643

0.001 644

0.008 1241

0.007 642

0.019 1243

0.022 1245

0.002 1244

0.048 1249

0.001 1248

0.044 1251

0.041 681

0.825 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.008

506

ब-म. प्र . शासन की भूमि का योग अ + ब का योग .0.008 0.833

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 5 एवं 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2564 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम-जोधपुर-357

(घ) क्षेत्रफल-2.595 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.083

443

442

0.018

441

0.013

0.021

439

0.047

438

0.023

429

0.017

437

436

0.056

0.010

434

433

0.001

0.048

83

0.001

82

84

0.055

0.058

74

0.143

73

0.022

69 4851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.066 256

0.098 259

0.062 282

0.016 283

0.031 278

0.033 267

0.059 116

0.045 117

0.017 115

0.036 121

0.008 122

0.039 141

0.032 139

0.054 138

0.046 158

486

0.036

0.002 487

0.005 488

0.029 329

0.022 328

327

0.043 326

0.079

0.031 307

306

0.078

0.004 304

0.007 299

0.050 301

0.032 300

0.185 258

0.063 257

0.022 255

0.099 253

221

0.004

0.052 214

0.058 215

0.041 216

0.122 190

0.052 188

0.052 186

0.015 185

0.027 181

0.046 180

$ 0.066 179

2.580 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.015 435

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.015

2.595 अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 5 एवं 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2566- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम-जोगिया-355

(घ) क्षेत्रफल-0.625 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.031

5

0.03

6

0.029

7

0.031

8

0.051

10

0.045

84

0.001

21

0.058

22

0.006

69

0.038

29

0.013

68

0.015

32

33

0.018

0.016

34

35

0.070

40

0.063

0.007

41

0.049

39

0.001

38 4852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

0.001

28

0.052

43

0.625

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

0.625

ब- म. प्र . शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2568 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम- उमरिया ब्यौहरियान-69

(घ) क्षेत्रफल-0.827 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.017

178

0.022

173

0.004

176

0.011

174

0.042

172

163

0.034

0.038

443

0.003

164

0.024

151

0.009

153

0.047

152

101

0.016

103

0.033

0.018

102

0.022

99

(2)

(1)

108

0.034

0.027

112

113

0.035

0.026

60

0.003

61

59

0.117

0.024

54

0.002

57

0.097

56

20

0.010

0.029

27

0.027

22

0.002

23

26

0.038

0.811

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.016

115

.0.016

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग

0.827

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2570- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम-अटरा-3

(घ) क्षेत्रफल-0.496 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2) अ-निजी पट्टे की भूमि

0.156

10 भाग 1.]

4853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(1)

(2)

24

0.088

207

0.035

23

0.103

22

0.054

21

0.060

0.496

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.496

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2572- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम- झसी-364

(घ) क्षेत्रफल-0.504 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

34

0:174

0.034

43

0.019

183

0.028

184

55

0.059

0.027

56

(2)

(1)

77

0.045

82

0.078

0.001

84

85

0.039

0.504

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.504

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000 अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2574-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम-मड़ना 812

(घ) क्षेत्रफल-0.768 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

880

0.100

881

0.117

878

0.063

882

0.023

883

0.030

924

0.087

925

0.010 4854

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

0.027

926

0.200

868

0.003

943

0.084

951

0.744

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.024

825

0.024

म. प्र. शासन की भूमि का योग

0.768

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2576-प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अंनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम- फुलहा 647

(घ) क्षेत्रफल-1.687 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.180

481

482

0.004

1060

0.071

0.068

490

0.003

489

491

0.042

(2)

(1)

0.057

494

493

0.042

0.058

498

0.057

499

500

0.042

0.047

457

0.022

456

0.005

455

0.043

453

436

0.044

0.027

435

0.030

438

439

0.019

0.055

443

441

0.002

442

0.032

555

0.045

554

0.035

565

0.021

0.048

564

567

0.029

562

0.005

0.005

572

570

0.045

0.024

569

0.025

573

0.064

758

756

0.032

0.040

755

0.016

733

754

0.004

0.015

747

748

0.008

750

0.063

0.006

734

0.032

732

731

0.034

730

0.073

728

0.063

729

0.005

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.687

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 1.687 भाग 1 ]

4855

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 9. " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 2578- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम- सुअरहा-989

(घ) क्षेत्रफल-1.956 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

456

0.014

457

0.065

0.054

458

0.040

459

0.051

460

462

0.091

0.018

461

464

0.030

0.050

465

0.018

467

466

0.104

164

0.136

0.017

163

0.083

165

167

0.058

0.001

166

0.055

156

0.012

154

153

0.102

(2)

(1)

0.021

152

151

0.053

150

0.024

0.054

155

185

0.038

0.008

180

183

0.036

0.002

182

0.033

187

186

0.009

189

0.028

127

0.035

128

0.049

125

0.035

0.034

246

129

0.001

0.028

247

0.001

248

249

0.009

0.046

250

0.012

251

0.005

57

0.038

56

55

0.039

54

0.002

50

0.040

52

0.044

51

0.035

0.002

44

46

0.091

47

0.001

0.006

17

16

0.006

0.062

15

0.018

14

13

0.012

1.956

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग 1.956

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

4856

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2580- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- नईगढ़ी

(ग ) ग्राम- मैरहा-875

(घ) क्षेत्रफल-0.656 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.015

52

0.025

53

0.024

54

0.026

55

0.023

56

0.001

60

0.050

59

0.086

58

0.089

34

0.039

33

0.003

35

0.108

36

0.167

38

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.656 ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.656

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2582- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- पलिया दुवान-593

(घ) क्षेत्रफल-3.294 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.086

911

0.009

910

0.037

909

0.070

912

0.082

906

0.131

905

0.004

835

904

0.008

0.061

836

0.006

838

0.058

837

0.037

666

664

0.032

0.004

663

0.036

678

0.029

657

0.017

661

0.007

658

0.132

643

0.005

642

0.088

582

581

0.001 भाग 1 ]

(2) (1)

0.047 588

0.009 574

0.100 577

0.001 542

0.052 541

0.018 539

0.028 536

0.032 533

0.025 534

526

0.045

0.078 523

0.043 522

0.068 488

0.030 487

0.054 489

0.105 490

0.038 491

0.011 483

0.096 244

0.068 243

0.019 242

0.007 241

0.023 235

0.001 234

0.025 189

0.048 190

0.064 191

0.054 193

0.115 165

0.009 166

0.033 161

0.019 160

0.016 159

0.023 156

0.020 153

0.003 154

0.019 149

0.022 148

4857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(1)

(2)

0.048

119

0.025

118

117

0.032

16

0.051

0.063

14

0.037

10

0.020

9

0.067

8.

0.018

4

0.055

5

0.060

34

0.001

33

0.169

35

0.055

37

0.026

51

0.022

52

0.014

53

0.003

54

3.174

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-म. प्र. शासन की भूमि

662

0.012

580

0.027

579

0.036

578

0.023

36

0.011

0.011

537

0.120

म. प्र. शासन की भूमि का योग

3.294

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिकः प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

4858

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 24th November 2016 No. 1154- Confdl . - 2016 - II - 2-1-2016 .- Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting a Regional Workshop on Family Laws for the Principal Judges of Family Courts and Additional District Judges dealing with matrimonial cases of Jabalpur and Sagar regions on 12 December 2016 in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop .

Conditions for the Workshop : -

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .

2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates .

3. The participants shall report by 9.30 a. m. on 12th December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop . Proper attire with blazer/coat/ suit would be required for group photograph .

5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date , mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G: III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

It may, however, be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made withoutprior intimation of arrival and departure programme received from the participants .

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission oftheAcademy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .

8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon of the succeeding day of the end of Workshop.

9 . The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge , as per the rules of the Academy.

10. The participants shall forward the issues and problems faced by them in conduct of trials in family matters , proposed solutions and best practices ( if any) adopted by them to resolve the issues relevant to the subject for sharing and discussion in the regional workshop on official email of the State Judicial Academy i . e . [email protected] atleast fifteen days prior to the Schedule of the workshop i . e . not later than 27-11-2016, Please do nor send hard copies of the same .

No. 1156 - Confdl . -2016 - II- 3-1-2016 . The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Workshop for Chief Judicial Magistrates on 23rd December 2016 in the Academy. Judicial Officers, whose names figure in भाग 1 ]

the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop:-

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.

2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However , if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates .

3. The participants shall report by 9.30 a . m . on 23th December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop . Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph .

5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made .

Itmay, however, be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance .

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .

4859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .

8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Workshop.

9. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge , as per the rules of the Academy.

10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper/ judment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop only on official email of the State Judicial Academy i. [email protected] atleast three days prior to the schedule of.Workshop . Please do not send hard copies of the same .

By order of Honble the Acting Chief Justice MANOHAR MAMTANI , Registrar General . जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. A-4615-दो-3-44-13 .- श्री ए. जे. खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब((एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक तेरह माह की अवधि के लिए सत्रह दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-4617-दो- 3-420/80 भाग- बारह.- श्री एम. पी . एस. अरोरा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2015 से दिनांक 14 अक्टूबर 2016 तक लगभग इक्कीस माह की अवधि हेतु अवकाश लेखा में शेष बचे 09 दिवस ( नौ दिवस मात्र ) के अर्जित 4860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-

[भाग 1 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. 1196-गोपनीय - 2016- दो- 3-250-57 ( भाग-35 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 ( बी ) 3-2015- इक्कीस - ब( एक) दिनांक 23/24 नवम्बर, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

(2)

(1)

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) 1

इंदौर श्री गौरव गर्ग (मेरिट क्रमांक 01 ) .

2

उज्जैन श्री शरद जोशी (मेरिट क्रमांक 03) .

3

होशंगाबाद सुश्री रिनी खान (मेरिट क्रमांक 07).

4

भोपाल श्री चैतन्य अनुभव चौबे (मेरिट क्रमांक 08 ) .

5

सीहोर श्री तनवीर खान (मेरिट क्रमांक 12) .

6

ग्वालियर सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव (मेरिट क्रमांक 14) .

7

शिवपुरी श्री भारत सिंह रघुवंशी (मेरिट क्रमांक 17 ) .

8

सतना सुश्री अंकिता श्रीवास्तव (मेरिट क्रमांक 18) .

9

मुरैना सुश्री रेनूयादव (मेरिट क्रमांक 24) .

10.

देवास श्री नदीम जावेद खान (मेरिट क्रमांक 27) .

11

दतिया श्री वेदप्रकाश सगर (मेरिट क्रमांक 58) .

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) ...

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त, न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सतना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के चर्तुथ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

4861 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 1206- गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 (3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है:-

सारणी

कहां को

नाम

कहां से

क्रमांक

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

(1)

(6) (2)

(3)

इंदौर

भिण्ड

(5) इंदौर

1 सुश्री प्रगति मित्रा

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. A-4613-दो- 2-41-2013 .- श्री अशोक कुमार तिवारी , जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 25 से 26 नवम्बर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार तिवारी , जिला न्यायादीश ( निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार,

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. सी- 4666- तीन-10-47/78 - सात.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निर्देश देता है कि मध्यप्रदेश में प्रत्येक सिविल जिले के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 16259, 1-3-2012/21 - ब( एक) , भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश , सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे:-

सारणी

अनु. क्र.

सिविल जिलों का नाम

अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय

सिविल न्यायाधीश के प्रथम वर्ग के न्यायालय

सिविल न्यायाधीश के द्वितीय वर्ग के न्यायालय

स्थान

स्थान

स्थान

न्यायालयों की संख्या

न्यायालयों की संख्या

न्यायालयों की संख्या (2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

(8) (1)

2

2 1

2

अलीराजपुर अलीराजपुर जोबट

1

1

अलीराजपुर जोबट

1

अलीराजपुर जोबट 4862

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(1)

(2)

(4) (5)

(3)

3 2

अनूपपुर

अनूपपुर

अनूपपुर

2

कोतमा

कोतमा

1

राजेन्द्रग्राम

राजेन्द्रग्राम

3

2

अशोकनगर

अशोकनगर

अशोकनगर

2 मुंगावली

मुंगावली

1

चंदेरी

चंदेरी

बालाघाट

2 बालाघाट

बालाघाट 4

2

वारासिवनी

वारासिवनी

1

बैहर

बैहर

कटंगी

1

5

4

बड़वानी

बड़वानी बड़वानी

सेंधवा

3

सेंधवा

राजपुर

अंजड

3 बैतूल

बैतूल

4

मुलताई

मुलताई

1

भैंसदेही

भैंसदेही

आमला

7

भिण्ड

भिण्ड

1

लहार

लहार

2

गोहद

गोहद

1

मेहगांव

मेहगांव

26

भोपाल

भोपाल

1

बैरसिया

बैरसिया

4

बुरहानपुर

बुरहानपुर

बुरहानपुर

नेपानगर

6

छतरपुर

छतरपुर

2 नौगांव

नौगांव

2

बिजावर

बिजावर

लौंडी

लौंडी

1

6 छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

1

अमरवाड़ा

अमरवाड़ा

1

सौंसर

सौंसर

1

परासिया

परासिया

1

जुन्नारदेव

जुन्नारदेव

(जमाई) .

(जामई) .

1

चौरई

चौरई

पांढुर्णा (6)

(8) (7)

3 2

अनूपपुर

2 कोतमा

1

1 1

राजेन्द्रग्राम

4 3

अशोकनगर

3 1 मुंगावली

2 1

चंदेरी

3

8 बालाघाट

3 2 वारासिवनी

1 2

बैहर

1 कटंगी

1 लांजी

3 2

बड़वानी

1

सेंधवा

1

1 1

राजपुर

1

1 अंजड़

1 खेतिया

5 4

बैतूल

3 3

मुलताई

1 1

भैंसदेही

1

2 आमला

5 2

भिण्ड

3

2 लहार

1

3 गोहद

2

1. मेहगांव

33

49 भोपाल

5

3 बैरसिया

6 4

बुरहानपुर

1

3

4 छतरपुर

3 2 नौगांव

3 2 बिजावर

4 2 लौंडी

2 राजनगर

2 बड़ामलहरा

8 5 छिंदवाड़ा

1

1 अमरवाड़ा

1

2 सौंसर

2 1

परासिया

2 1 जुन्नारदेव

(जामई) .

चौरई

1

1

1. 1 पांढुर्णा 4863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

10

दमोह

दमोह

12 दमोह

हटा

हटा

3

3

दतिया

दतिया

13 दतिया

2

सेवढ़ा

सेवढ़ा

1

भाण्डेर

भाण्डेर

5

देवास

देवास

देवास

14

2

कन्नौद

कन्नौद

3

(7)

(8) (6)

2

6 दमोह

3 2

हटा

1 पथरिया

1 तेंदूखेड़ा

4 2

दतिया

2 1

सेवढ़ा

1 2 भाण्डेर

8 7

देवास

2 2

कन्नौद

2 2 सोनकच्छ

सोनकच्छ

सोनकच्छ

2

बागली

बागली

2

खातेगांव

खातेगांव

1 टोंकखुर्द

टोंकखुर्द

धार

5

धार

15

धार

2 कुक्षी.

कुक्षी

2

मनावर

मनावर

3

सरदारपुर

सरदारपुर

2

धरमपुरी

धरमपुरी

1

बदनावर

बदनावर

3

डिंडोरी

डिंडोरी डिंडोरी

16

शहपुरा

खण्डवा

5

खण्डवा

17 पूर्व निमाड़

खण्डवा.

हरसूद

पुनासा

7

गुना

गुना

1 चाचोड़ा

चाचोड़ा

राघोगढ़

आरोन

24 ग्वालियर

ग्वालियर

ग्वालियर

डबरा

डबरा

6

1

भितरवार

भिरतवार

3

हरदा

हरदा

खिरकिया

3 18 19 20 21

होशंगाबाद होशंगाबाद

होशंगाबाद

2 सोहागपुर

सोहागपुर

3

पिपरिया

पिपरिया

3

इटारसी

इटारसी

सिवनी मालवा

2 2

बागली

2

2 खातेगांव

1 1 टोंकखुर्द

5 3

धार

2 2 कुक्षी

1 2

मनावर

3 2

सरदारपुर

1 2

धरमपुरी

3 1

बदनावर

3 2 डिंडोरी

1

1 शहपुरा

9 खण्डवा

8

1

2 हरसूद

1

5 5

गुना

2 1

चाचोड़ा

2 2 राघोगढ़

1 1

आरोन

1 कुंभराज

25 16 ग्वालियर

3

डबरा

4

2 2

भितरवार

5 3

हरदा

1

3 2

होशंगाबाद

1 1 सोहागपुर

2

2 पिपरिया

3 2

इटारसी

1 1

सिवनी मालवा

2 पचमढ़ी 4864

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(3)

(1)

(4) (5) 22 इंदौर

इंदौर

35 इंदौर

5

महू

महू

1 सांवेर

सांवेर

1

देपालपुर

देपालपुर

30 23 जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

4 सिहोरा

सिहोरा

पाटन

1

पाटन 24

2 झाबुआ

झाबुआ

झाबुआ

1

पेटलावद

पेटलावद

थांदला 25

10

कटनी

कटनी

कटनी

विजयराघवगढ़ (7)

(6)

(8) 50

64 इंदौर

8 5 महू

2

2 सांवेर

2 3 देपालपुर

1 हातोदं

35

50 जबलपुर

2 सिहोरा

4 3

3 पाटन

मझौली

1 2

3 झाबुआ

2

1 पेटलावद

1.

1 थांदला

5

9 कटनी

1

1 विजयराघवगढ़

1

1 बहोरीबंद

ढीमरखेड़ा

बरही 26

मण्डला

5

मण्डला मण्डला

1

निवास

निवास

1

नैनपुर

7 मंदसौर

27

मंदसौर

मंदसौर

2

गरोठ

गरोठ

1

भानपुरा

भानपुरा

सीतामऊ

नारायणगढ़

10 28

मुरैना

मुरैना

मुरैना

2

सबलगढ़

सबलगढ़

4

जौरा

जौरा

3

अम्बाह

अम्बाह

5 29

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर नरसिंहपुर

7

गाडरवाड़ा

गाडरवाड़ा

3 30

नीमच

नीमच

नीमच

3

मनासा

मनासा

1

जावद

जावद

31

पन्ना

पन्ना

3

पन्ना

1

पवई

पवई

1

1 बड़वारा

5 4

मण्डला

1

निवास

2

1 नैनपुर

नारायणगंज

1

1 भुआबिछिया

5

5 मंदसौर

1 1

गरोठ

1

1 भानपुरा

1

2 सीतामऊ

1

3 नारायणगढ़

1 सुवासरा

4

6 मुरैना

5 2

सबलगढ़

1

जौरा

3 2

4 अम्बाह

1 पोरसा

3

5 नरसिंहपुर

3 2

गाडरवाड़ा

1 तेंदूखेड़ा

1 गोटेगांव

4

4 नीमच

2

मनासा

2

2 1

जावद

1 रामपुरा

पन्ना

4 2

1 1

पवई

1 अजयगढ़ भाग 1 ]

4865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(2)

(3)

(4) (1)

(5) 32

रायसेन

6

रायसेन

रायसेन

2

बेगमगंज

बेगमगंज

1

बरेली

बरेली

1

गोहरगंज

गोहरगंज 33

2

राजगढ़

राजगढ़

राजगढ़

4

ब्यावरा

ब्यावरा

2

नरसिंहगढ़

नरसिंहगढ़

2 सारंगपुर

सारंगपुर

खिचलीपुर

जीरापुर 34

8

रतलाम

रतलाम

रतलाम

2

जावरा

जावरा

1

आलोट

'आलोट

सैलाना

19 35 रीवा

रीवा

रीवा

मउगंज

मउगंज

2

1

त्यौंथर

त्यौंथर

सिरमौर

1

सिरमौर 36

11

सागर

सागर सागर

3

खुरई

खुरई

2

रेहली

रेहली

1

बण्डा

बण्डा

बीना

2

बीना

देवरी

देवरी

1

37

सतना

सतना

13

सतना

4

मैहर

मैहर

4

नागौद

नागौद

2

अमरपाटन

अमरपाटन

3

सीहोर

38 सीहोर

सीहोर

2

आष्टा

आष्टा

3

नसरूल्लागंज

1

बुधनी

बुधनी

(6)

(8) (7)

2 रायसेन

3 बेगमगंज

1

.1 2

बरेली

1 3

2 गोहरगंज

2 गैरतगंज

1 सिलवानी

1 उदयपुरा

3 2

राजगढ़

3 1

ब्यावरा

2

2 नरसिंहगढ़

1

2 सारंगपुर

1

1 खिलचीपुर

1

1 जीरापुर

1 पचौर

7

11 रतलाम

4

7 जावरा

1

5 आलोट

2

2 सैलाना

5

रीवा

3

मंउगंज

960 1

त्यौंथर

2 2 सिरमौर

3

1 हनुमना

7

11 सागर

2

3 खुरई

1

रेहली

1 3

बण्डा

2 बीना

1

2 देवरी

1 1

1. गढ़ाकोटा

7

सतना

9 2

2 मैहर

2 नागौद

2 1

2 अमरपाटन

2 रामपुर बघेलान

2 उचेहरा

1 चित्रकूट

2

6 सीहोर

1

आष्टा

3

2 नसरूल्लागंज

1 1

बुधनी

1 इछावर 4866

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(5)

(3)

(4) (1)

(2)

सिवनी

4

सिवनी

39 सिवनी

लखनादौन

2

लखनादौन

3

शहडोल

40

शहडोल शहडोल

1

ब्यौहारी

ब्यौहारी

1

बुढ़ार

बुढ़ार

1

(6) (7)

(8) 5

6 सिवनी

2 2 लखनादौन

1 घंसौर

1 केवलारी

3

5 शहडोल

2 1

ब्यौहारी

2 2

बुढ़ार

2 1 जयसिंहनगर

जयसिंहनगर

जयसिंहनगर

6

41

शाजापुर शाजापुर

शाजापुर

4

शुजालपुर

शुजालपुर

2

आगर

आगर

1 सुसनेर

सुसनेर

5 42

श्योपुर श्योपुर

श्योपुर

1 विजयपुर

विजयपुर

7

43

शिवपुरी शिवपुरी

शिवपुरी

3

करेरा

करेरा

1

पिछोर

पिछोर

कोलारस

पोहरी

4 3

शाजापुर

3 2

शुजालपुर

2 1

आगर

1

1 सुसनेर

1 नलखेड़ा

4 2 श्योपुर

1 1 विजयपुर

6 2

शिवपुरी

3 2

करेरा

2 1

पिछोर

2 2 कोलारस

2 पोहरी

1

2

1

खनियाधाना

5

सीधी

सीधी सीधी

44

1

मझौली

मझौली

चुरहट खनियाधाना

3

4 सीधी

1

1 मझौली

4 2

चुरहट

1 1 रामपुर नैकिन

रामपुर नैकिन

7 45. सिंगरौली

बैढ़न

बैढ़न

देवसर

5

देवसर

5 46 टीकमगढ़

टीकमगढ़

टीकमगढ़

2

जतारा

जतारा

2

निवाड़ी

निवाड़ी

ओरछा

11

उज्जैन 47

उज्जैन

उज्जैन

2 खाचरोद

खाचरोद

4

महिदपुर

महिदपुर

1

बड़नगर

बड़नगर

1

तराना

तराना

1

नागदा

नागदा

3

उमरिया

उमरिया

उमरिया

48

4

7 बैढ़न

2

3 देवसर

1 सरई

4

6 टीकमगढ़

2 3

जतारा

2 2 निवाड़ी

2 1

ओरछा

11 उज्जैन

9

1

1 खाचरोद

4 1

महिदपुर

3 3

बड़नगर

1

तराना

3

3 1

नागदा

1 घट्टिया

4

4 उमरिया

2 बिरसिंहपुरपाली

1 मानपुर 4867-

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(8)

(5)

(6) (7)

(1)

(2)

(3)

(4)

6

4

विदिशा

49

4

विदिशा

विदिशा

विदिशा

4

बासौदा

3

बासौदा

3

बासौदा

2 सिरौंज

1

2

सिरौंज

सिरौंज

1

1

1

कुरवाई

कुरवाई

कुरवाई

1

1

लटेरी

लटेरी

1

शमशाबाद

मण्डलेश्वर

2

1

मण्डलेश्वर

4

50

मण्डलेश्वर

पश्चिमनिमाड़ मण्डलेश्वर

4

3

खरगौन

खरगौन

खरगौन

6

2

1

3

बड़वाह

बड़वाह

बड़वाह

1

1

1

भीकनगांव

भीकनगांव भीकमगांव

1

1

कसरावद

कसरावद

2

महेश्वर

2

सनावद

No. C/4666- III - 10-40/78 - VII . In cexercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 (No. 19 of 1958 ) and in Supersession of all previous Notifications issued in this behalf , the High Court , hereby directs that the Court of Additional District Judges , Civil Judges ( Class - I ) and Civil Judges (Class - II ) as established by the Law and Legislative Affairs Department's Notification F. No. 16259 1-3-2012/ XXI -B ( 1 ) , dated 5 OCTOBER 2016 for each Civil District in the State of Madhya Pradesh shall sit at the places specified against each Civil District in the table below:-

TABLE

S. No. Name of the CivilDistrict

Court ofCivil Judges (Class - I)

Court ofCivil Judges (Class- II) Court of Additional District Judges

Place

Place

Place

Number ofCourts

(4)

(7)

Number ofCourts (8) (2)

(5)

Number ofCourts (6)

(3)

(1)

2

2

2

1

Alirajpur

Alirajpur Alirajpur

Alirajpur

1

1

1

Jobat

Jobat

Jobat

2

3

3

2

Anuppur

Anuppur Anuppur

Anuppur

2

2

1

Kotma.

Kotma

Kotma

1

1

Rajendragram

Rajendragram

Rajendragram 1

2

4

3

3

Ashoknagar

Ashoknagar Ashoknagar

2

1

3

Mungaoli

Mungaoli Ashoknagar Mungaoli

2

1

1

Chanderi

Chanderi

Chanderi

4

2

3

8

Balaghat Balaghat

Balaghat

Balaghat

3

2

Waraseoni

2

Waraseoni Waraseoni

2

1

Baihar

Baihar

Baihar

1

1

1

Katangi Katangi

1

Lanji

4

Barwani

2

3

Barwani Barwani

5

3

1

Sendhwa

1 Barwani Sendhwa

Sendhwa

1

1

Rajpur

Rajpur

1

1

Anjad

Anjad

1

Khetia 4868

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(5)

(4) (2)

(3)

(1)

3

Betul

Betul

6 Betul

4

Multai

Multai

1

(8) (7)

(6)

4

5 Betul

3

3 Multai

1 1 Bhaisdehi

Bhaisdehi

Bhaisdehi

Amla

Bhind

Bhind

7 7 Bhind

Lahar

1

Lahar

2

Gohad

Gohad

1

Mehgaon

2 1

Amla

5 2

Bhind

2 3

Lahar

3 Gohad

1

1 2

Mehgaon

Mehgaon

26 8

Bhopal

Bhopal

Bhopal

1

Berasia

Berasia

4 9

49 33 Bhopal

3 Berasia

5

6 4 Burhanpur

Burhanpur

Burhanpur Burhanpur

1

Nepanagar

6 10

Chhatarpur

Chhatarpur

Chhatarpur

2

Nowgaon

3 Chhatarpur

2

43 Nowgaon

Nowgaon

2

Bijawar

Bijawar

1

Laundi

Laundi

6

Chhindwara 11

Chhindwara Chhindwara

1

Amarwara

Amarwara

Sausar

1

Sausar

1

Parasia

Parasia

1

Junnardeo

(Jamai)

2

3 Bijawar

4 2

Laundi

2 Rajnagar

2 Badamalhara

5

Chhindwara

8

1 1

Amarwara

2 1

Sausar

2 1

Parasia

2 1

Junnardeo

(Jamai)

Junnardeo

(Jamai)

Chourai

1

Chourai

Pamdhurna

Damoh

10

Damoh

12 Damoh

3

Hata

Hata

3

Datia

Datia

Datia

13

Seodha

2

Seodha

Bhander

1

Bhander

5

Dewas

Dewas

14 Dewas

2

Kannod

Kannod

3

Sonkatch

Sonkatch

2

Bagli

Bagli

2 Khategaon

Khategaon

Tonkkhurd

1

Tonkkhurd

5

Dhar

Dhar

15 Dhar

Kukshi

2

Kukshi

Chourai

1

1

1 1

Pamdhurna

2

Damoh

6 2

3 Hata

1 Pathariya

1 Tendukheda

4 2

Datia

2 Seodha

Bhander

12

1 7

8 Dewas

2 2

Kannod

2 2

Sonkatch

2

2 Bagli

2 2 Khategaon

1

1 Tonkkhurd

5 3

Dhar

2

Kukshi

2

Manawar

Manawar

2

Manawar

3

Sardarpur

Sardarpur

2

Dharampuri

Dharampuri

1

Badnawar

Badnawar

Dindori

3 Dindori

Dindori

16

2 Sardarpur

-2131

1 2 Dharampuri

3 1

Badnawar

2

3 Dindori

1

1 Shahpura

Shahpura

5 8

Khandwa

9

Khandwa

Khandwa

17

EastNimar Khandwa 4869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

Harsood

Punasa

Guna

7

Guna

Guna

18

1

(8) (6)

(7)

2 1

Harsood

1

5 5

Guna

2

Chachoda

Chachoda

1

Chachoda

2 2 Raghogarh

Raghogarh

Aron

Gwalior

24 Gwalior 19 Gwalior

Dabra

Dabra

6

Bhitarwar

1

Bhitarwar

3

Harda 20 Harda

Harda

Khirkiya .

יין

3

21

Hoshangabad Hoshangabad Hoshangabad

2

1

Aron

1

1 Kumbharj

25 16 Gwalior

4 3

Dabra

Bhitarwar

2 2

5 3

Harda

1

3 2 Hoshangabad

1 1

Sohagpur

Sohagpur

3 Pipariya

Pipariya

3

Itarsi

Itarsi

Seoni Malwa

35

Indore 22

Indore

Indore

5

Mhow

Mhow

Sanwer

Sanwer

1

1

Sohagpur

2 2

Pipariya

3 2

Itarsi

1 1

Seoni Malwa

2 Pachmarhi

50

Indore

64 5

Mhow

2

Sanwer

822 3

Depalpur

Depalpur

Depalpur

30

23

Jabalpur

Jabalpur

Jabalpur

4

Sihora

Sihora

1

Patan

Patan

2

24 Jhabua

Jhabua

Jhabua

1

Petlawad

Petlawad

Thandla

10

Katni 25

Katni

Katni

Vijayraghavgarth

Dhimarkheda

Barhi 26

5

Mandla

Mandla

Mandla

1

Niwas

Niwas

1

Nianpur

7

1 Hatod

50 35 Jabalpur

4 2

Sihora

3 3

Patan

1 Majholi

3 2

Jhabua

1 2

Petlawad

Thandla

1 1

9 Katni

5

1 Vijayraghavgarth 1

1 1

Bahoriband

1 Badwara

1

4

5 Mandla

1

2 Niwas

1 Nainpur

1 Narayanganj

1 Bhuabichhiya

5 5

Mandsaur

Mandsaur

Mandsaur

27 Mandsaur

2

Garoth

Garoth

1

Bhanpura

1

1 Garoth

1

1 Bhanpura

Bhanpura

Sitamau

Nayayangarh

2 1

Sitamau

1

3 Nayayangarh

1 Suwasra

6 4

Morena

10 Morena

Morena

28 Morena

2

5 2

Sabalgarh

Sabalgarh

4

Jora

Jora

3

Ambah

Ambah

Sabalgarh

1

3 Jora

4 2

Ambah

1 Porsa

:

4870

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(5)

(3)

(4) (1)

(2)

5 29

Narsinghpur

Narsinghpur

Narsinghpur

Gadarwara

7

Gadarwara

Neemuch 30

Neemuch

3 Neemuch

3

Manasa

Manasa

1

Jawad

Jawad

3

Panna

Panna

Panna

31

1

Pawai

Pawai

6

Raisen

Raisen

32 Raisen

2

(8) (7)

(6)

5 3 Narsinghpur

2

3 Gadarwara

1 Tendukheda

1 Gotegaon

4

4 Neemuch

2 2

Manasa

2 1

Jawad

1 Rampura

4 2

Panna

1 1

Pawai

1 Ajaygarh

3 2

Raisen

1 1

Begumganj

Begumganj

Bareli

1

Bareli

1 Begumganj

1 2

Bareli

2 3 Goharganj

Goharganj

Goharganj

2

Rajgarh

Rajgarh 33 Rajgarh

4

Biaora

Biaora

2

Narsinghgarh

Narsinghgarh

2

2 Gairatganj .

1 Silwani

1 Udaipura

3 2 Rajgarh

3 1

Biaora

2 2 Narsinghgarh

2 1

Sarangpur

Sarangpur

Sarangpur

1 1 Khilchipur

Khilchipur

Jeerapur

8

Ratlam

Ratlam 34 Ratlam

2

Jaora

Jaora

1

Alote

Alote

Sailana

19 Rewa 35

Rewa

Rewa

2 Mauganj

Mauganj

1

Teonthar

Teonthar

1

Sirmour

Sirmour

36

11 Sagar

Sagar

Sagar

3

Khurai

Khurai

2

Rehli

Rehli

1

Banda

Banda

2

Bina

Bina

1

Deori

Deori

13 Satna

Satna

Satna 37

4

Maihar

Maihar

4 Nagod

Nagod

2 Amarpatan

Amarpatan

1 1

Jeerapur

1 Pachour

7

11 Ratlam

7 4

Jaora

1

5 Alote

2 2

Sailana

5

9 Rewa

6 3 Mauganj

2 Teonthar

1

3 Sirmour

2

1 Hanumana

11 7 Sagar

3 2

Khurai

Rehli

1 1

2 3

Banda

2 1

Bina

1 1

Deori

Garhakota

1 7

Satna

2

Maihar

2 Nagod 9222 9 1 Amarpatan

Rampur Baghelan 2

2 Uchehara

1 Chitrakoot 4871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(5) (2)

(3)

(4) (1)

Sehore 38

Sehore

3

Sehore

2

Ashta

Ashta

3

Nasrullaganj

Budhni

1

Budhni

4

Seoni Seoni

Seoni

39

2:

(6)

(8) (7)

6 2

Sehore

3 1

Ashta

2 Nasrullaganj

1

1 Budhni

1 Ichhawar

6 5

Seoni

2

2

Lakhnadon

Lakhnadon

3

40

Shahdol

Shahdol Shahdol

Beohari

1

Beohari

1

Burhar

Burhar

1

Jaisinghnagar

Lakhnadon

Ghansaur

1 Kewlari

1 3

Shahdol

52 1

Beohari

2

Burhar

2

2 1 Jaisinghnagar

Jaisinghnagar

6

41

Shajapur

Shajapur

Shajapur

4

4 3 Shajapur

2

3 Shujalpur

Shujalpur

Shujalpur

2 Agar

Agar

1

Susner

Susner

5

42

Sheopur Sheopur

Sheopur

1 Vijaypur

Vijaypur

7

Shivpuri 43 Shivpuri

Shivpuri

3

Karera

Karera

1

Pichhore

Pichhore

Kolaras

Pohari

2 1

Agar

1

Susner

1

1 Nalkheda

4 2

Sheopur

1 1 Vijaypur

2

6 Shivpuri

2

3 Karera

2 1

Pichhore

2 2

Kolaras

2 1

Pohari

2

Khaniadhana

1

Khaniadhana

5

Sidhi 44 Sidhi

Sidhi

1

Majholi

Majholi

Churhat

Rampur Naikin

Waidhan 45

7

Waidhan

Singrauli

5

Deosar

Deosar

5

46

4 3

Sidhi

1

1 Majholi

4 Churhat

2

1

1 Rampur Naikin

4

7 Waidhan

3 2

Deosar

1 Sarai

6 4 Tikamgarh

Tikamgarh

Tikamgarh

Tikamgarh

2.

Jatara

Jatara

Niwari

2

Niwari

Orchha

11 47

Ujjain

Ujjain

Ujjain

2

Khachrod

3

2 Jatara

2

Niwari

2

2 1

Orchha

11 9 Ujjain

1

Khachrod

1

Khachrod

4

Mahidpur

1

4 Mahidpur

Mahidpur

1

3

3 Badnagar

Badnagar

Badnagar

1

Tarana

Tarana

1

Nagda

Nagda

Umaria

3

Umaria 48 Umaria

3 1

Tarana

3 1 Nagda

1 Ghattiya

4 4

Umaria

2 Birsinghpurpali

1 Manpur 4872

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

(3)

(4) (1)

(2)

4 Vidisha

Vidisha

49

Basoda

3

2

Sironj

1

Kurwai

Lateri

1

4

Mandleshwar

West Nimar

50

6. Mandleshwar Khargone

(8)

(7)

(5)

(6)

4

Vidisha

Vidisha

6

3

4

Basoda

Basoda

1

2

Sironj

Sironj

1

1

Kurwai

Kurwai

Lateri

1

1

Shamshabad

2

1

Mandleshwar

Mandleshwar

4

3

Khargone

Khargone

3

Barwaha

1

1

Barwaha

2

Barwaha

1

1

Bhikangaon

Bhikangaon

Jabalpur , the 23th November 2016 No. -B - 5583.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Additional Chief Judicial Magistrates shown in the Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for hearing of cases relating to offences registered by the Special Tiger Strike Force Units ( Constituted for protection of wild animals ) . The Headquarter of the said designated Courts shall be at their place of posting and theirjurisdiction shall extend to the area of the Revenue District shown in Column No. (3 ) of the said table :-

TABLE

Jurisdiction .

Name of the

Judges (2)

(3)

S. No. (1)

1. Shri Rajendra Kumar Sharma , ACJM , Jabalpur.

Jabalpur, Seoni , Balaghat, Chhindwara , Dindori , Mandla , Narsighpur, Katni .

2. Shri Tapesh Kumar Dubey, ACJM , Indore.

Indore , Ujjain , Khandwa , Neemuch , Ratlam , Mandsaur , Dhar , Badwani , Khargone , Dewas , Burhanpur , Jhabua , Alirajpur .

3. Shri Chandra Kishore Barpete , Hoshangabad .

Bhopal , Hoshangabad , Betul , Harda , Sehore , Vidisha , Raisen , Agar , Rajgarh .

4. Shri Prashant Kumar , ACJM , Sagar.

Sagar, Shivpuri , Gwalior, Damoh , Guna, Sheopur , Bhind , Morena , Datia , Ashoknagar.

5. Shri Dharmendra Kumar Singh , ACJM , Satna .

Rewa, Shahdol , Chhatarpur Panna , Satna , Sidhi , Singrauli , Tikamgarh , Umaria , Anuppur.

Bhikangaon

2

Kasrawad

1

Kasrawad

2

Maheshwar

2

Sanawad

Jabalpur, the 29th November 2016

No. -C-4689 - III - 6-6-84. In exercise of the powers conferred by sub - section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judges shown in the Column No. (3) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang- rape , Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table , in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places :-

TABLE

Place

S. No.

Name of the Officer and designation

(2)

(3)

(1)

Datia

1.

Shri Hitendra Dwivedi , I ASJ 2. Jabalpur Smt. Asha Godha, Special Judge under SC , ST (POA) Act .

Mandla

3.

Shri Ashish Kumar Mishra , III ASJ 4.

Shri Sunil Kumar , II ASJ Tikamgarh

By order of the High Court VIVEK SAXENA, O.S.D. ( D.E. ) जबलपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्र. C-4691-तीन-6-4-81 भाग-6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा 4873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1207-तीन-6-4-81 भाग-छः, दिनांक 12 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-

अनुसूची

क्र.

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिके संबंध में

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई

(4) (2)

(3)

(1)

विशेष न्यायालय, दतिया.

राजस्व जिला दतिया.

1 श्री हितेन्द्र द्विवेदी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया.

No. C- 4691 - III - 6-4/81 Pt . VI . In exercise of the powers conferred by Sub- section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 1207- III- 6-4/81 Pt- VI dated 12 April 2016, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification in Serial No .. (1) for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted:-

Name of the Special Court established by the State Government

Area for which the appointment made in Special Court

S. Name & Desig- No. nation of the Presiding Officer appointed in the Special Court

(2)

(3)

(4) (1)

Revenue District Datia.

Special Court Datia .

1 Shri Hitendra Dwivdei , Ist Additional Sesions Judge , Datia.

क्र. C-4693-तीन-6-4-81 भाग-छः- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को , प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 4853- तीन-6-4-81 भाग-पांच, दिनांक 4 सितम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई

क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिके संबंध में

(3)

(4) (1) (2)

राजस्व जिला टीकमगढ़.

विशेष न्यायालय, टीकमगढ़.

1 श्री सुनील कुमार, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.

No. C- 4693 - III - 6-4/ 81 Pt . VI. In exercise of the powers conferred by Sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D- 4853- III- 6-4/81 Pt- V dated 4 September 2015 , namely:-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted:-

S.

Name of the Special Court established by the State Government

Area for which the appointment made in Special Court

Name & Desig- No. nation of the Presiding Officerappointed in the Special Court

(2)

(3)

(4) (1)

Revenue District Tikamgarh .

Special Court Tikamgarh .

1 Shri Sunil Kumar , IInd Additional Sesions Judge , Tikamgarh .

VIVEK SAXENA , O.S.D. (D.E.)

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 December 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-12-16.51.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-12-16.51.Ordinary.