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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 51]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2016-अग्रहायण 25, शक 1938
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2016
क्र. ई- 5-803 - आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री के. के. खरे , आयएएस. , प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री को दिनांक 12 से 30 दिसम्बर 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. के. खरे द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा
4761
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
4762
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश कुमार कौल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016
क्र. एफ 1 ( बी ) 108-16- बी-4- दो. राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 25-28- 2016-चयन, दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 14 ( अनुक्रमांक -134572 ) सुश्री सीमा गुप्ता ( अनारक्षित वर्ग ) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2016 में यह 'लेख किया है कि वे अपने व्यक्तिगत कारणों से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर ज्वाईन करने के इच्छुक नहीं हैं अतः गृह विभाग उनके पद कोरिक्तमानते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है.
2. अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स . क्र. 14 (अनुक्रमांक-134572 ) में उल्लेखित सुश्री सीमा गुप्ता ( अनारक्षित वर्ग) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.
क्र. एफ 1 (ए) 186-91-ब- 2- दो. श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 19 से 22 दिसम्बर 2016 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस.एम. अफजल, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पूर्व ) विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
क्र. एफ 1 ( ए ) 85-2011 - ब- 2-दो - राज्य शासन द्वारा श्री संजय चौधरी , भापुसे , महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2016 को स्वयं की चिकित्सा ( ईलाज ) Closure of Ilestomy Surgery हेतु गुड़गांव हरियाणा जाने के लिये दिनांक 15 से 24 नवम्बर 2016 तक, दस दिवस लघुकृत अववकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान है.
(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री संजय चौधरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 25 नवम्बर 2016
फा. क्र 3 ( ए) 03-2014-इक्कीस- ब( एक) -4070.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री रामप्रकाश शरण, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संविदा पर नियुक्त सचिव , विधि द्वारा प्रस्तुत 1 माह पूर्व की सूचना संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2016 में उल्लेखित कतिपय अपरिहार्य कारण के आधार पर श्री रामप्रकाश शरण , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को समाप्त की जाती है.
भाग 1 ]
4763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2016
फा. क्र 16259-1-3-2012-इक्कीस- ब ( एक) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 5 के खण्ड ( ब ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक व्यवहार जिले के लिये नीचे दी गई सारणी के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग एवं व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय स्थापित करता है:-
व्यवहार जिले का नाम अनुक्रमांक
सारणी
न्यायालयों की संख्या
व्यवहार न्यायाधीश
प्रथम वर्ग
अतिरिक्तजिला
न्यायाधीश
(1)
(2)
1
अलीराजपुर
2
अनूपपुर
3
अशोकनगर
4
बालाघाट
5
बड़वानी
6
बैतूल
7
भिण्ड
8
भोपाल
9
बुरहानपुर
10
छतरपुर
11
छिन्दवाड़ा
12
दमोह
13
दतिया
14
देवास
15
धार
16
डिंडोरी
17
पूर्व निमाड (खण्डवा) 18
गुना
19
ग्वालियर
20
हरदा
21
होशंगाबाद
22
इन्दौर
23
जबलपुर
24
झाबुआ
25
कटनी
26
मण्डला
27
मंदसौर
28
मुरैना
29
नरसिंहपुर
30
नीमच
31
पन्ना
32
रायसेन
33
राजगढ़
(3)
(4)
व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग (5) 3
3
6 6
5
9 6
3457 3
14 7
5
7 8
9
11 11
8
11 27
52
38
4
6
5
11
18
9
11
17
11
13
4
11 6
5
7 15
16
17 15
12
15 3
3
4 5
10
11 8
9
11 31
21
31 3
4
5 11
8
12 42
60
77
58 35.
40
5
3
5 10
8
12
5
7
10 10
9
13 19
9
19
5
10 12
7
7
9 4
3
6 10
8
11 10
8
13 4764
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
34
रतलाम
35
रीवा
36
सागर
37
सतना
38
सीहोर
39
सिवनी
40
शहडोल
41
शाजापुर
42
श्योपुर
43
शिवपुरी
44
सीधी
45
सिंगरौली
46
टीकमगढ़
47
उज्जैन
48
उमरिया
49
विदिशा
50
पश्चिम निमाड़ ( मण्डलेश्वर ) (3)
(4)
(5)
25 11
14
23
11
21 20
15
21
12
20 23
4
13 9
7
6
10 6
7
11
7
11 13
6
3
5 11
10
16 6
7
10
6
12
11 9
10
12 20
16
26 3
4
7
10
11
14 14
7
14 F. No. 16259-1-3-2012 -XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Madhya Pardesh Civil Courts Act, 1958 ( No. 19 of 1958) and in supersession of all previous Notifications issued in this behalf , the State Government hereby, establishes the Courts of Additional District Judges , Civil Judges Class I and Civil Judges Class II in each Civil District of the State of Mahdya Pradesh as per the table given below:-
S. No. Name of Civil District
(2)
(1)
TABLE
Number of Courts
Additional District
Judges
(3)
1
Alirajpur
2
Anuppur
3
Ashoknagar
4
Balaghat
5
Barwani
6
Bteul
7
Bhind
8
Bhopal
9
Burhanpur
10
Chhatarpur
11
Chhindwara
12.
Damoh
Datia
13
14
Dewas
15
Dhar
16
Dindori
17
East Nimar ( Khandwa) 18
Guna
19
Gwalior
20
Harda
CivilJudges Class II (5) CivilJudges Class I (4)
3
3 6
6 5
9 6
14 7
7 8
11 11
11 27
52 4
6 11
18 11
17 13
6
15
15
15 3
5
8
31
3
3457598385911451623109224
135 4765 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(3)
(5) (1)
(2)
21
11
Hoshangabad
22
Indore
42
35
58 23
Jabalpur
3
5 24
Jhabua
25
Katni
10
12
10 26
Mandla
7
13 27
10
Mandsaur
28
19
19
Morena
-12
29
10 Narsinghpur
9
7
30
Neemuch
4
6 31
Panna
10
11 32
Raisen
13 33
10
Rajgarh
34
25 Ratlam
11
23
21 35
Rewa
36
20
21 Sagar
20 Satna
37
23
13
9
38
Sehore
Seoni
6
10 39
6
11 40-
Shahdol
41
11
13
Shajapur
6
5 42
Sheopur
11
16 43
Shivpuri
6
10 Sidhi
44
45
12
11 Singrauli
12 46
9
Tikamgarh
26 47
20
Ujjain
3
7 Umaria
48
Vidisha
11
14 49
(4) 48604058599573884152477730761065407
14
50
14 West Nimar (Mandleswar)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी, सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2016
को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श श्रीमती शोभा मेनन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जबलपुर एवं श्रीमती सुधा पण्डित, अधिवक्ता जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप से नामनिर्दिष्ट करता है.
फा. क्र 1 (बी ) 35-2004- इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2016 को निरस्त करते हुए, श्री सुभाष जैन, शास . अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला रतलाम को दिनांक 22 नवम्बर 2016 से 21 नवम्बर 2017 तक एक वर्ष की अवधि हेतु इस शर्त के अधीन नियुक्त करता है , कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है तथा 62 वर्ष की आयु अथवा 01 वर्ष का कार्यकाल जो भी पूर्व में, पूर्ण हो को आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा.
फा. क्र. 2016-2937- इक्कीस- ब ( दो) .- विधिक सेवा प्राधिकरणं संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उप- धारा ( 2 ) को खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
No. 17 (E) 16-2003 -B- ( II) . In exercise of the powers conferred by the clause ( c ) of sub - section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 ( No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No.59 of 1994) , the State Government in consulation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court , hereby nominate Smt . Shobha Menon , Advocate , Jabalpur and Smt. Sudha Pandit , Advocate , Jabalpur as Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a Period of two years with effect from the date assume charge.
4766
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016
फा. क्र. 4082-2016- इक्कीस- ब ( दो) .-विभाग के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2010 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी, अधिवक्ता को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक जिला कटनी नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरान्त, कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. सोनी, अतिरिक्त सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016
क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस- 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2016 से श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव
[ भाग 1 वित्त विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत किया गया है.
2. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-33-2006-ई-चार, दिनांक 8 नवम्बर 2016 के परिपालन में, राज्य शासन एतद्वारा श्री अदिति कुमार त्रिपाठी को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनयन के उक्त आदेश को निरस्त करता है .
3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2016 के अनुसार श्री दिनेश द्विवेदी , उपसचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन में संचालक यथावत बने रहेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2016
क्र. एफ- 25-149-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, उत्तर अक्षांश 22 ° 55 ' 1-2" से 22° 55' 12-9 " तथा 76° 53 ' 51-6 " से 76° 54 ' 9-9 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला-सीहोर, तहसील - इछावर, वनमंडल सीहोर, वन परिक्षेत्र- इछावर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अनु. क्र.
ग्राम का
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
(1) (2)
नाम (3)
(4)
(5)
1
निस्तार
सिंगापुरा
सिंगापुरा
98/2 66/4
वनखण्ड की सीमाएं क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(7)
8.280 1.220
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. ' 4767 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(3)
(7) (1) (2)
(4)
(6)
(5)
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से वनकक्ष क्रमांक पी-203 के मुनारा क्रमांक 8 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- वनखण्ड क्रमांक पी-203 के मुनारा क्रमांक 8 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.
9.500
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6 - एम.पी.सी. 30/2011 - बीएचओ/ 1233, दिनांक 4 जुलाई 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम ) की स्वीकृत परियोजना घोघरा फीडर जलाशय ( परियोजना का नाम ) में प्रभावित 9.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 9.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में , कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक 14- अ/19 (3 ) 12-13 , दिनांक 26 अक्टूबर 2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण-
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अपर कलेक्टर सीहोर ( पद नाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक 1658 , दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016
क्र. एफ - 25-149-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-149-2016 - दस 3 , दिनांक 30 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 30th November 2016
No. F -25-149-2016- X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specifiedin the Schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or 4768
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
[ भाग 1 communities in such forest shall not be abridged of affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22° 55 ' 1.2 " to 22° 55' 12.9 " North Latitude and 76° 53 ' 51.6 " to 76° 54 ' 9.9 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Sehore, Tehsil - Ichhawar , Forest Division - Sehore , Forest Range- Ichhawar S. Nó. Name of
Details of Land Included
Forest Block Boundaries Name of Village (3)
(1)
Present head ofLand (4)
Area in (Hectare) (6)
Forest Block (2)
Khasra No. (5)
(7) 1
8.280
Nistar
98/2
Singapura
Singapura
66/4
1.220
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 06 of Protected Forest Block .
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 10 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 of Protected Forest Block to Pillar No. 8 of to Compartment No. P-203 .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 of Compartment No. 203 to Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block .
Total : 9.500
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6 - MPC030/2011 /BHO/ 1233 , dated 4th July 2014 and in lieu of 9.500 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Ghogra Feedar Tank ( Laghu) ( Name of project) of E.E. WRD Sehore ( Name of user department/ Agency/Person) , the above mentioned Non Forest Land of 9.500 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 14-A-19 ( 3) -12-13 , dated 26th Ocotober 2012of Collector Sehore for the purpose of compensatory afforestation
2. Details of other Reasons-
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1658 dated 31st July 2015 of Additinoanl Colletor Sehore ( Designation of Competent Revenue Officer) are as under .
1. Individuals Rights-There are No Individual Rights on the said land .
2. Community Rights- There are No Communities Rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
4769 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
अनूपपुर के अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है .
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2016
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.
क्र. एफ 24-01-2012- बत्तीस- 1.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत जिला
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 10 अक्टूबर 2016
क्र. भू- अर्जन- 2016-127.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित किया गया है , जिसकी लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है , हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर ( क ) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ( ख ) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति ( ग ) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगाः-
अनुसूची ( 01 )
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(6)
0.483
नेवजखेड़ी
(1) शाजापुर
(2) अवंतिपुर बड़ोदिया
अरंड़िया से से अवंतिपुर बड़ोदिया मार्ग निर्माण .
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर.
अनुसूची ( 02)
क्र.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
खसरा क्रमांक
सिंचित
सिंचित (7)
(2)
(3)
असिंचित (5)
कुल (6)
असिंचित (8)
कुल ( 9 ) (1)
(4)
200
0.314
0.114
0.114 1 बाबूलाल, धर्मसिंह, विष्णुप्रसाद, हुकमसिंह, लखनलाल , सुन्दरलाल, पिता मोतीलाल , शान्ताबाई, मुन्नीबाई पुत्रियां मोतीलाल जाति खाती नि. ग्राम. अ. बड़ोदिया भूमि स्वामी.
0.088
99/1
0.271
0.088 2 हरीनारायण पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्राम. भूमिस्वामी.
4770
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
(3) (4)
99/2
3 हजारीलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्राम भूमिस्वामी .
99/3
4 मोहनलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्रा. भूमिस्वामी.
130/2 मि. 1
5 हजारीलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
130/2
मि. 2
6 मोहनलाल पिता हीरालाल जाति खाती पता नि.ग्रा. भूमिस्वामी.
[ भाग 1 (6)
(7)
(5)
(8)
(9) 0.157
0.057
0.057 0.157
0.057
0.057 0.282
0.083
0.083 0.282
0.084
0.084
0.483
0.369
0.114
योग
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शुजालपुर/ भू- अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
बैहर, दिनांक 22 नवम्बर 2016
क्र. 3220- भू-अर्जन-2016.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि *के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णन :
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- बैहर
(ग) ग्राम- सहेजना, प. ह. नं. 11
(घ) क्षेत्रफल-0.972 हेक्टेयर
खसरा नं.
क्र. भूमिस्वामी का नाम/ वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण
(2)
(3) (1)
72/3में से 1 श्री सुखमनदास वल्द मगनदास एवं अन्य 1 जाति पनका साकिन सहेजना.
70/1 में से 2 श्री ज्ञानदास पिता कुलपतदास जाति पनका सा. सहेजना.
अनुसूची
भूमि का प्रकार रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित
(5)
(4)
(6) 0.042
असिंचित
निजी भूमि 0.082
असिंचित
निजी भूमि 4771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
70/9 में से 3. श्री छन्नू वल्द सुमरन जाति अहिर सा. सहेजना.
69/9 में से
70/11 में से 4 श्रीमती ठगिया बाई वल्द सुमरन श्रीमती ठगिया बाई जौजे भरतलाल जाति कलार सा. सहेजना.
11/5 में से 5 श्री फग्गूलाल वल्द टनटू साव जाति कलार सा. सहेजना.
11/3 में से 6 श्री होमकरण पिता चिन्तु जाति कलार सा. सहेजना.
20में से 7 श्री सुखदेव प्रसाद, रामेश्वर, सुमदेव, सोमेश्वर राजेश प्रसाद वल्द सारदा प्रसाद, चैनबती बेवा सारदा प्रसाद वगैरह साकिन देह भूमिस्वामी.
13/5में से 8 श्री सोहद्रा बाई पति राधेलाल जाति कलार सा. सहेजना.
15/5 में से 9 श्री अम्मूलाल वल्द रघ्घन जाति मरार सा. सहेजना.
योग ..
(6)
(5)
(4)
0.116
असिंचित
निजी भूमि
असिंचित
0.099
निजी भूमि 0.081
0.180
0.104
असिंचित
निजी भूमि 0.041
असिंचित
निजी भूमि
असिंचित
1.197
निजी भूमि
असिंचित
0.048
निजी भूमि
असिंचित
0.162
निजी भूमि 0.972
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- बंजर नदी परियोजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदीं परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.
क्र. 3222 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- बैहर 4772
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
( ग) ग्राम- बैहर ( रौंदाटोला ) प. ह. नं. 17/1 .
(घ) क्षेत्रफल-1.841 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्र. भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण
(1)
(2)
(3)
18में से 1 श्री छत्तरसिंह वल्द दसरू जाति गोंड अन्य 8 साकिन रौंदाटोला बैहर .
20में से 2 श्री ब्रजलाल पिता नन्दराम अन्य 10 साकिन रौंदाटोला बैहर.
योग ..
(2)
[ भाग 1
भूमि का प्रकार रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित
(6) (4)
(5)
सिंचित
1.371
निजी भूमि 0.470
सिंचित
निजी भूमि 1.841
सार्वजनिक प्रयोजन- बंजर नदी परियोजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.
क्र. 3223 - भू- अर्जन- 2016.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
( 1 ) भूमि का वर्णन :
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील-बैहर
(ग) ग्राम- बैहर , प. ह. नं. 17/1
(घ) क्षेत्रफल-2.385 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्र. भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण
(2)
(1)
(3)
21/1 में से 1 श्रीमती सुन्नीबाई पति बृजलाल, शिवलाल पिता बृजलाल अन्य 4 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला.
21/2में से 2 श्री सुरेश, पितम, बुद्धराम, अन्य 2 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला.
21/3 में से 3 श्री संतलाल पिता मलकू जाति अहिर सा. रौंदाटोला.
21/4 में से 4 श्री लखन पिता मलकू जाति अहीर
सा. बैहर रौंदाटोला.
अनुसूची
भूमि का प्रकार रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के सिंचित/असिंचित
(6) (4)
(5)
0.411
सिंचित
निजी भूमि 0.379
सिंचित
निजी भूमि 0.524
सिंचित
निजी भूमि 0.435
सिंचित
निजी भूमि भाग 1 ]
4773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(3) (1)
(2)
21/5 में से 5 श्री सुरेन्द्र पिता जुगराज / रामबती पति जुगराज अन्य 6 जाति अहिर सा. बैहर रौंदाटोला
40में से 6 श्री रामसिंह, संपत, प्रकाश पिता जंगलसिंह, चम्मीबाई पति जंगलसिंह जाति गोंड सा. बैहर रौंदाटोला.
47/3 7 श्री चेतराम पिता चाहू जाति गोंड सा.
47/4 बैहर रौंदाटोला
8 श्रीमति सरोज पति चैतराम जाति
गोंड सा. बैहर रौंदाटोला
41/1/2 (45/145/2)
246/1ख
47/2/1 9 श्रीमति धानेश्वरी पति संपतसिंह
में से जाति गोंड सा. रौंदाटोला
योग .
(2)
(4)
(5)
(6) 0.638
सिंचित
निजी भूमि 1.011
सिंचित
निजी भूमि 0.774
सिंचित
निजी भूमि 0.210
0.984
0.081
सिंचित
निजी भूमि 0.128
0.209
0.405
सिंचित
निजी भूमि 2.385
सार्वजनिक प्रयोजन- बंजर नदी परियोजना, के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.
क्र. 3225 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- बैहर
(ग) ग्राम- जत्ता रैयत, प. ह. नं. 21
(घ) क्षेत्रफल-0.796 हेक्टेयर
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
क्र. भूमिस्वामी का नाम/वल्द पति, पिता का निवासी आदि का विवरण
(2)
(3) (1)
(4)
15/2
5.338
1 श्री छबीलाल व. चतुर्भुज जाति गोंड सा. मलाजखण्ड
अर्जित भूमि पर स्थित
अर्जित किया जाने वाला रकबा
भूमि का प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज के
सिंचित/असिंचित
(हे. में)
परिसंपत्ति (कुंआ वृक्ष कमान आदि जिसे अर्जित
की जाना है ) .
(7) (5)
(6)
असिंचित
0.352
नहीं 4774
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
[ भाग 1
(7) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
0.405
0.084
12/10
असिंचित
नहीं 2 श्री दुर्गा प्रसाद व. फूलचन्द जाति मरार सा. देह
भूमि स्वामी
12/11
0.405
0.090
असिंचित
नहीं 3. श्री बालचन्द व. पलटन बसरह
0.270
12/12
0.547
नहीं
असिंचित
4 श्री जीवनलाल व. लक्सी जाति गोवारा सा. देह
0.796
योग ..
(2). सार्वजनिक प्रयोजन- बंजर नदी परियोजना के बांध डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बंजर नदी परियोजना उपसंभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हर्ष दीक्षित, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 30 नवम्बर 2016
क्र. 9847- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. अ-82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम भादवाखेडा के लिए डाउन स्ट्रीम कटाव क्षेत्र में वर्णित भूमि जिसका भूमि स्वामी क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि के अधिग्रहण अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है . चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची ( 1 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की डाउन स्ट्रीम काटव से प्रभावित भूमि ग्राम भादवाखेडा
प्रयोजन विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
(4)
(3) 12.052
स.क्र. (1) 1
(2) भादवाखेडा
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण.
कुल योग
12.052
4775 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
अनुसूची ( 2)
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की डाउन स्टीम कटाव से प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम : भादवाखेडा
खसरा नंबर
स. क्र.
कुल रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित भूमि
अर्जित रकबा
कुएं की संख्या (2)
(3)
(4)
(1)
(6)
(5)
0.569
0.569
59
1 अमरसिंह, गिरधारी परसा पिता
60
1.644
1.644.
नाथू करणसिंह, प्रभुलाल पिता
61
0.443
0.443
उदा, रामबगस , लीलाबाई पिता
0.316
62
0.316
उदा, दोलीबाई पति उदो जाति
63
2.225
2.225
लोडा निवासी ग्राम भादवाखेडा.
73
0.367
0.367
5.564
5.564
योग
0.367
2
64/1
0.367
प्रेमनारायण, राधेश्याम, रामनारायण, पिता गिरधारीलाल जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.
0.367
0.367
योग
3
64/2
0.367
0.367
अमरसिंह पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्राम भादवाखेड़ा
0.367
0.367
योग
0.344
4
65/1
0.344
0.093
0.093
69/1
भंवरलाल, ईसर, रामप्रसाद, पार्वतीबाई, प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.
योग 0.437
0.437
0.345
0.345
65/2
5 नारायणसिंह, गिरधारीलाल, लालसिंह शान्तिबाई , कैलाशबाई , पिता बाबरू, अयोध्याबाई पति बाबरू जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.
0.345
योग
0.345
0.345
65/3
0.345
6 रूगनाथ, घीसीबाई पिता हीरालाल जाति लोडा निवासी ग्राम भादवाखेडा.
0.345
0.345
योग
65/4
0.345
7
0.345
बाबूलाल, रमेश, करणसिंह,
0.093
0.093
69/2
कमलाबाई, ललताबाई पिता प्यारा जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.
0.438
योग 0.438 4776
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
8 रायसिंह, रामबाबू, सुगनबाई , नौरंगबाई, चिंताबाई पिता श्रीलाल गुलाबबाई जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.
(6)
(5)
(3)
(4)
0.230
0.230
69/3
0.230
योग
0.230
9 रोडजी पिता जगन्नाथ जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेड़ा.
0.455
0.455
66/1
70/1
0.354
0.354
71/1
0.461
0.461
0.373
72/1
0.373
1.643
योग .. 1.643
10 पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोडा नि. ग्राम भादवाखेडा.
11 भंवरलाल, गिरधारीलाल पिता गब्बा जाति लोडा नि.ग्राम भादवाखेड़ा.
0.456
0.456
66/2
0.354
0.354
70/2
0.462
71/2
0.462
0.373
0.373
72/2
1.645
1.645
योग
0.557
0.557
1 नग 67
68
0.114
0.114
0.671
योग
0.671
12.052
12.052
कुल योग
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 30 नवम्बर 2016
प्र.क्र. 9 - अ- 82-2015-16- भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 09-अ-82-2015-16- भू- अर्जन- 2014-15.- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा , धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्कता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-टीकमगढ़
तहसील- टीकमगढ़ (ख)
अनुसूची 4777 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(ग) ग्राम-गोपालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि 9.198 हेक्टेयर.
क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) 1
121/2/1
0.190 गेंदा बाई पत्नी बाबूलाल जाति राय निवासी गोपालपुर भूमि स्वामी
121/2/2
0.782 2 रामकुंवर पत्नी दामोदर, गेंदा बाई पत्नी जग्गू, शोभाराम , माहन. श्याम दुरग दुर्ग उर्फ मूलचंद्र, जगदीश तनय सुन्तू जाति खंगार निवासी गोपालपुर भूमिस्वामी.
0.108
118
3 मोहन, रमेश तनय हरदास जाति खंगार निवासी बडागांव भूमिस्वामी
0.085
115
4 शोभाराम , मोहन, श्याम दुरग उर्फ मूलचंद्र, जगदीश तनय सुन्तू हि. 35/85 रामकुंवर गेंदा, पुत्री सुन्तू हि. 1/12 कांटी जैवू पुत्री निर्भय हि. 1/2 जाति खंगार निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.
5
0.360
123/1
शोभाराम मोहन श्याम दुरग उर्फ मूलचंद्र जगदीश तनय सुन्तू 35/126 रामकुंवर गेंदा पुत्री सुन्तू हि. 7/126 कांटी जैवू पुत्री निर्भय हि. 1/3 हल्की बेन बेबा कनई राजू देवी धनीराम तनय कनई हि. 1/3 जाति खंगार निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.
6
123/3
0.372
141/1
0.295 दुर्जी बेबा आनंदी हरदास जगतराम तनय आनंदी नाबा. सर. माता दुरजी बेबा आनंदी हि. 1/2 कोमल तनयं धनुवा 1/2 जाति राय नि. गोपालपुरा भूमिस्वामी.
140
7
0.490
141/2
0.255 सतीश कुमार तनय बारेलाल जाति राय निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी.
146
8
0.441
147
0.252 शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी.
159
0.240
160
0.330
162/1
0.475
163/2
0.646 9 दयाराम बारेलाल शालिगराम शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी .
164
0.166 10 दयाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी
165
0.283
165/339
0.393
171
0.360
166
0.129
176/2
0.053 11. शालिगराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वमी.
4778
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
12 सुरेन्द्र तनय दयाराम गोरेलाल, शालिगराम, शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव हि. 1/2 मु. चंद्रकुंवर बेबा मधुमानसिंह, महेन्द्र सिंह तनय मधुमानसिंह जाति ठाकुर हि. 1/2 निवासी मौखरा भूमिस्वामी.
13 सुरेन्द्र तनय दयाराम , गोरेलाल, शालिगराम, शोभाराम तनय बाबूलाल जाति यादव निवासी मौखरा भूमिस्वामी.
14 धनुवा तयन भगौना जाति राय निवासी गोपालपुरा भूमिस्वामी (2)
(3)
(4) 169
0.065 168
0,198
0.446 163/1
170
0.178 172
0.121 173
0.494
0.494 174
0.497 143
कुल रकबा 9.198 बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम गोपालपुरा के भू- अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़ में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 17- अ- 82-2015-16- भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 17- अ- 82-2015-16 - भू- अर्जन- 2014-15.- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा , धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्कता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन :-
जिला-टीकमगढ़
(क)
तहसील-टीकमगढ़
(ख)
(ग) ग्राम-डोंगरपुर
लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 43.053 हेक्टेयर.
(घ)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
(2)
(1)
1 रूपालाल, शोभाराम, बालाराम, श्रीराम तनय रामकिशोर जाति, ब्राहम्ण निवासी बुडेरा भूमिस्वामी.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में) (3)
(4)
0.243 5/1
17
0.073
0.324 18
0.121 19/1
19/2
0.583 20
0.081 4779
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
21
0.036
0.117
22
0.267
23/2
0.089
24
26/2
0.085
0.922
60/1
61/1
0.065
62/1
0.020
0.214
63/1
0.238
64/1
78/2
0.032
3.510
0.008
19/3
2 शोभाराम तनय. रामकिशोर दुबे नि. बुडेरा भूमिस्वामी
0.024
23/1
1.019
60/2
1.051
61/2
0.024 3 मोहन तनय तिजुवा चमार निवासी बुडेरा भूमिस्वामी
62/2
0.069
0.652
63/2
64/2
0.171
73
0.089
74
0.081
75
0.045
0.045
76
77
0.032
1.208
0.061
9
4 बारेलाल तनय नथुवा चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10
0.178
15
0.069
16
0.198
0.506
0.500
60/6
5 मौनलाल तनय पल्टुवा चढ़ार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.500
0.500
60/7
6 रमेश तनय परसमू चमार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
0.500
60/8
0.500 7 भागवती बेवा कृपइया दलुवा तनय कृपइयां जाति चमार ग्राम भूमिस्वामी
0.500
0.500
60/9
8 किस्सू बेवा झल्ला मल्थुआ तनय झल्ला लल्लाबाई जमना मनबाई पुत्री झल्ला चढ़ार निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.500 4780
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
[ भाग 1 (2)
(3)
(4) (1)
87/3/2
2.102 9
1.656
91/3/2
कुन्जी गुपला तनय परमा भु. भन्ती बेवा परमा जम्बू नन्नी हल्कीबैन पुत्री परमा सौर 1/2 हिस्सा निवासी डिकौली जसरथ तनय रामप्रसाद मु. चत्तू बेवा रामप्रसाद लाडली श्याम पुत्री रामप्रसाद जसोदा बेवा गनेशी सुरेश बाबूलाल तनय गनेशी सौर 1/2 हिस्सा जाति सौर निवासी डिकौली भूमिस्वामी .
3.758
0.755 10
87/3/1
1.250
91/3/1
भुगुन्ता त. जनकिया मु. झल्लू बेवा जनकिया भुवन रामबाई पुत्री जनकिया रामचरन तनय दिब्बू काशीबाई बेवा निवासी डिकौली भूमिस्वामी
2.005
87/4
0.971 11 अच्छेलाल हरकिशन तनय दीना काछी ग्राम भूमिस्वामी
0.971
0.024
91/4
12 सल्कुआ धर्मा तनय मंजूवा जाति चमार 1/3 हिस्सा फुलिया बेवा भैयालाल झलू रामप्रसाद तनय भौलाल प्यारीबाई कुसुमबाई पुत्री भैयालाल चमार 1/6 हि. बैनीबाई पुत्री हल्कुवा जाति 1/4 हि. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.024 13
91/5
1.011 भुल्लूतनय हल्ला चमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
105/2/2
0.685
0.825
106/3
2.521
91/7
2.467 14 कन्हैया तनय मिनका जाति चढ़ार 1/2 हि.नि. ग्रामी सरोज पत्नी संतोष कुमार जैन नि. डिकौली भूमिस्वामी.
2.467 15
0.348
91/1
91/2
2.047 परसादी तयन ललऊ जाति चमार 1/2 ह. ललउ तनय गुपला जाति चमार 1/2 हि.नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.055
95/2/1
0.020
96/1
97/1
0.380
98/2
0.069
105/2/1
0.480
106/1
0.308
3.707 16
91/9
2.023 मूलचन्द्र संतू तनय बल्दुवा दुर्गी बेवा बल्दुवा राधा फूला मल्लू ना. बा. पुत्रियां बल्दुवा सर. मां दर्गी बेवा बल्दुवा चमार निवासी ग्राम हि. बराबर भूमिस्वामी.
2.023 4781 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(4) (1)
(3)
17
91/6
2.019
1.000
92/1
गोकल बैजनाथ तनय रघुवा सोना जानकी नन्नीबाई पुत्री रघुवा जाति चमार हि.बरा.
0.321
95/2/2
3.340
1.472 18
91/8
रमपुरा बाई बेवा नन्ना जाति लोधी निवासी डिकौली भुमानी सल्ला बन्दू पुत्री नन्ना लोधी निवासी डिकौली भूमिस्वामी.
1.472
106/2
2.533 19
0.032
114/2
मु. शिम्बू बेवा भगवानदास राकेश मुकेश राजेश तनय भगवानदास जाति यादव निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
398/1
0.049
2.614 20
0.340
114/1
116/4
0.040 वती चिटू तनय गिज्जू यादव 1/3 हि. रामदयाल गोकल मोहन तनय कुल्ली यादव 1/3 हि. बराबर भगवानदास कूरा त. लब्बू 1/3 हि. बराबर.
0.0380
106/4
21
0.004
0.680
114/3
करिया त. मकुन्दा जाति चढ़ार 3/8 हि. हिर्रा त. मकुन्दा चढ़ार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी.
0.684 22
116/1
0.230 करिया हिर्रा त. मकुन्दा कौशिया डौली पुत्री मकुन्दा जाति बुनकर नि. ग्राम हिस्सा बराबर भूमिस्वामी.
0.230 23
0.061
110/2
मरू तनय मल्दुवा मु. सरकारी बाई बेवा मल्थुवा चमार निवासी ग्राम.भूमिस्वामी.
0.061
126
0.218 24 श्रीमती रम्बा पत्नि गोकल यादव रामदयाल मोहन गोकुल त. कुल्ली यादव 1/2 हि. लक्ष्मन त. मकुन्दी यादव 1/2 हि.
0.218
1.469
149/5
25. बलुवा त. धुन्धा चढ़ार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
1.469 26
0.283
150/2
मिनका त. हल्कुवा चढ़ार त. गनेशा जाति चढार किशोरी त. दरउवा चढार हि. बराबर भूमिस्वामी.
0.283 27
394/1
2.626 ठक्कू त. रटठी यादव 1/3 हि. नारायण लखन तनय मत्थे यादव 2 रु. 2 हि. बराबर.
2.262 \
[ भाग 1 4782
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(3)
(4) (2)
(1)
157/417
0.016 28 बाबू तनय दमरूवा यादव निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
402
0.773
0.789
0.700
104/7
29 धर्मा रतिराम संजू त. नथुवा जाति चमार निवासरी ग्रामी भूमिस्वामी
0.700
0.700
104/8
30 दम्मूमोती तनय नथुवा जाति चमार निवासी भूमिस्वामी
0.700
104/9
0.600 31 करिया तनय घिना चमार निवसी बुडेरा भूमिस्वामी
0.600
104/12
0.500 32 हरचरन तनय फनदू कुम्हार निवासी बुडेरा भूमिस्वामी
0.500
0.336
104/4
33 मिनका त. हल्कुवा चढ़ार तुलसी त. गनेशा चढ़ार हिस्सा बराबर, किशोरी तनय दरउवा चढ़ार भूमिस्वामी.
0.336
0.500
104/10
34 बाबू त. विठल्ला कुम्हार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.500
0.100
104/11
35 पहलवान तनय पल्टुवा चढार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
0.100
104/13
0.500 36 कुन्जी त. धन्नू चमार निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
0.500
43.053 (2) बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम डोंगरपुर के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ में किया जा सकता है.
टीकमगढ़ , दिनांक 1 दिसम्बर 2016
प्र.क्र. 05- अ-82-2015-16- भू-अर्जन- 2016-प्र. क्र. 05 -अ-82- भू-अर्जन 2014-15. भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यावस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा , धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्कता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार 4783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-टीकमगढ़
तहसील-टीकमगढ़
(ख)
ग्राम-मैरोन
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 31.968 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का नाम
क्र.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.089
9
1 रामसेवक, जोराबल, बीरन तनय प्रेमलाल लोधी निवासी ग्रामी
0.060
1/2
योग : 0.149
0.310 2 रामचरन तनय तुलसी लोधी
0.028
0.340
1.473
1.117
0.146
11 12 13 14 15 16 17
0.311
योग : 3.725
0.429
39
3 राजामरा , फेरन त. आशाराम हि. 1/2 लोधी सगुन वि. आशाराम
0.320
42
मु. उमा वे. रूपलाल अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल बिहारीलाल नाबा. बिदेश त. आशाराम पालक मां सगुन वे.
आशाराम हि. 1/2 लोधी निवासी ग्रामी
योग : 0.749
32/1/1
0.737 4 हीरालाल त. सरजू लोधी निवासी ग्रामी
0.061
155
0.295
209
210
0.182
0.279
273
योग : 1.554
56/1
0.677 5 फेरन त. आशाराम लोधी निवासी ग्रामी
56/2/1
0.202
150/3
0.136
0.110
73/3 4784
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
(4)
173
0.081
174
0.049
213
0.170
242
0.324
योग : 1.749
56/3
0.652 6 राजाराम त. आशाराम लोधी निवासी ग्रामी
150/1
0.036
योग : 0.668
151
0.053 7 राजाराम फेरन त. आशाराम हि. 1/4 सगुन वि. आशाराम मु.
241
0.016.
228/1
0.174
325/242.
0.032 उमा वे. रूपलाल अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल बिहारीलाल नाबा विदेश त. आशाराम सगुन वे . आशाराम हि. 1/4 हीरालाल त . सरजू लोधी हि. 1/4 जशरथ त. देवी हि. 1/8 राजाराम त. हरदास हि . 1/8 नि ग्रामी लोधी
योग : 0.275
152
0.210 8 हीरालाल तनय सरजू हि. 1/2 जशरथ त. देवी हि. 1/4 मुन्नी त. जानकारी राय हि. 1/4
योग : 0.210
154
0.225 9 राजाराम त. हरदास हि. 1/4 त. देवी हि. 1/2 राजाराम पप्पू त.हीरालाल 1/4 लोधी निवासी ग्रामी .
योग : 0.668
158
0.161
0.145
159
10 भुमानी बाई पत्नी पजन धोनी जगदीश त. पजन लोधी निवासी दरगुंवा.
160
0.099
161
0.089
162
0.405
योग : 0.899
163
0.097 11 जगदीश तनय पजन निवासी दरगुंवा धोबी
164
0.045
165
0.125
169
0.040
योग : 0.307
166
0.085 12 काशीबाई पत्नी देशराज लोधी निवासी
170
0.040
182
0.142
186
0.110
225/1
0.012
229
0.053
0.442
योग :
4785 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(4) (2)
(3)
(1)
167
0.098
168
0.093 13 अच्छे, प्रेमलाल त. खुदू मु. मनकाबाई बे. रगवर मु. वती बाई बे. रगवर करन तनय प्रेमचंद हि. 3/4 राजधर त. बारेलाल हि.
0.500
184
1/4 लोधी निवासी ग्रामी.
योग : 0.689
0.117
172
0.040
171
14 हीरालाल त. सरजू हि. 1/2 राजाराम त. हरदास हि. 1/4 जशरथ तनय देवी हि. 1/4 लोधी निवासी ग्रामी.
योग : 0.157
175
0.194 15 रामलाल त. मुन्नी हि. 2/3 बालचंद्र बारेलाल मुन्ना बब्लू तनय
272
0.498 नन्हें भइया हि. 1/3 लोधी निवासी ग्रामी.
333/175
0.081
0.773
योग
0.837
176
16 मु. मनकाबाई बे. रगवर वतीबाई बे. रगवर लोधी निवासी ग्रामी
217/1
0.146
227/1
0.045
230/2
0.026
योग : 1.054
0.603
181
17 ठाकुरदास सुखदीन तनय रामचरन हि. 1/2 कोमलबाई पत्नि नन्हे भइया
0.040
179/328
लोधी हि. 1/2 निवासी ग्राम.
योग : 0.643
183
0.125 18 लक्ष्मन जगदीश त. रामदास लोधी निवासी ग्रामी
0.040
183/330
0.082
185
0.028
226
0.057
231
योग : 0.332
0.336
214
19 राजधर तनयं बारेलाल लोधी निवासी ग्रामी
0.211
218
0.547
योग :
0.299
215
20 अच्छेलाल तनय खुंदू लोधी निवासी ग्रामी
230/1
0.087
243/1
0.233
योग : 0.619
0.020
216.
21 अच्छे प्रेमलाल त. खुंदू करन तनय प्रेमलाल हि. 3/8 राजधर त. बारेलाल हि. 1/2 मनकाबाई बेवा रगवर बतीबाई बे. रगवर हि. 1/8 लोधी निवासी ग्रामी.
योग : 0.020 4786
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
[ भाग 1
(4) (1)
(2)
(3)
217/2
0.158 22 प्रेमलाल त. खुंदू लोधी निवासी ग्रामी
218/2
0.075
323/1
0.809
323/ 2/
0.809
योग : 1.851
218/3 .
0.107
0.028
219
23 करन त. प्रेमचंद्र हि. (0.181 /0.234 ) गिरजाबाई पं. बालचंद लडडूबाई पं. बारेलाल हि. (0.107/0.234 ) लोधी निवासी ग्रामी.
243/2
0.099
योग : 0.234
220
0.721
221
0.036 24 शांतिबाई पं. रामलाल हि. 1/2 कोमल रामचरन त. तुलसी हि. 1/2 लोधी निवासी ग्रामी.
221/1
0.356
योग : 1.113
232
0.401
233
0.028 25 राजाराम त. हरदास जशरथ त. देवी हि. 1/16 हीरालाल त. सरजू हि. 1/16 राजाराम फेरन तनय आशाराम हि. 1/16 सगुन बेवा आशाराम, उमा बेवा रूपलाल, अजय त. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल, बिहारी नाबा. विदेश तनय आशाराम सर. सगुन बेवा आशाराम हि. 1/16 अच्छेलाल प्रेमलाल त. खुन्दू हि. 1/12 मनकाबाई 1/24 राजधर तह. बारेलाल हि. 1/8 प्यारेलाल त. मठू हि. 1/8 लल्ली पुत्री सबरानी, रामचन्द्र कोमल तनय तुलसी हि. 1/8 निवासी ग्राम लोधी.
योग : 0.429
240
0.368 26 हीरालाल त. सरजू हि. 1/2 धनीराम तनय गजाधर हि. 1/4 किरयाई त. अमना लोधी हि. 1/4
योग : 0.368
0.425
244
247
0.332 27 कन्नू त. सूरी नि. मगरा हि. 1/2 धनीराम , जगदीश त. गजा बैनीबाई बेवा गजा हि. 1/2 लोधी निवासी मगरा.
योग : 0.757
261/1
0.188 28 जमनाबाई पुत्री उददेता लोधी निवासी दरगुंवा
262/1
0.132
264/1
0.041
265/1
0.046
266/1
0.214
0.044
269/1
278/1
0.688
योग : 1.353 4787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
0.188
261/2
29
0.065
262/2
करनसींग , सोबरन, लखनलाल त. ब्रजलाल, चम्पा उर्फ रेखा राजाबेटी, पु. बृजलाल लोधी निवासी दरगुंवा.
0.020
264/2
0.047
265/2
0.405
266/2
0.017
269/2
0.344
278/2
योग : 1.086
0.045
270/1
मुल्लन पुत्री धुंधे हि. 1/4 प्रेमलाल त. धुंधे हि. 3/4 निवासी ग्रामी
30
0.241
275/1
0.115
276/2
0.401
योग :
0.500
29/1
कप्पू त. हरदास लोधी निवासी डूडाखेरा भूमिस्वामी
31
योग : 0.500
0.271
19/1
32 काशी पत्नी देशराज लोधी हि. 1/2 मुलियाबाई बेबा मोती, लाडकुंवर पुत्री मोती मुन्ना उदल, छुट्टे मनोज त. मोती गडरिया हि. 1/2 भूमिस्वामी.
योग : 0.271
0.200
58
काशीबाई पत्नि देशराज हि. 1/2 देशराज त. प्यारेलाल हि. 1/2 लोधी
33
0.061
60
योग : 0.261
0.607
29/2/1
34 गुवन्दी, कोमल, परमालाल , धनी, कुंवर त. घनश्याम सुखवती पुत्री धनश्याम मु. बिनिया बेवा घनश्याम ढीमर निवासी दगुंगवा हि. बराबर.
योग : 0.607
54/1
0.385 35 जगन, नदलू तनय हल्ला रामा पुत्री हल्ला सहुदिया बाई बेवा हल्ला ढीमर निवासी दरगुंवा.
योग : 0.385
0.040
280/1
36 जसरथ त. रामकुंवर लोधी निवासी दरगुंवा
0.020
280/2
280/3
0.061
0.045
280/4
0.076
280/5
0.036
280/6
0.763
287/1
योग : 1.041
0.715
29/3/1
37 देशराज त. प्यारेलाल लोधी निवासी ग्रामी
योग : 0.715
0.382
287/2
38 प्रेमलाल त. खुन्दू हि. 1/2 भगवानदास त. राजधर हि. 1/2 लोधी निवासी.
योग : 0.382
0.820
32/2/1
39 बबूलाल त. हीरालाल लोधी निवासी ग्रामी
योग : 0.820
0.146
270/2
0.363
276/1
40 मलीदा पत्नी करन लोधी निवासी दरगुंवा हि. 1/2 राधेलाल त. दलुवा लोधी निवासी ग्रामी हि. 1/2 लोधी भूमिस्वामी.
योग : 0.509 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4788
(4)
(3)
(2)
(1)
270/3
0.146 मायाबाई पुत्री रामदीन लोधी निवासी ग्रामी
41
274
0.316
275/2
0.054
योग : 0.516
56/2/2
0.411 42 मु. उमा बेवा रूपलाल अजय तह. रूपलाल रीना पुत्री रूपलाल हि. 1/3 बिहारीलाल, विदेश तत्र आशाराम ना. बा. सर. माता संगुन वेबा आशाराम लोधी हि. 2/3 निवासी ग्रामी.
योग : 0.411
0.465
21/1
43
0.241
44/1
राजाराम कुंवरलाल त. कल्लू पाल हि. 1/6 चन्नू त. दलपा गडरिया हि. 1/6 श्रीबाई त. मोहन गडरिया हि. 1/3 निवासी ग्रामी.
योग : 0.706
0.065
223/1
44 रामचरन त. तुलसी लोधी हि. 1/2 कोमल, रामचरन त. तुलसी लोधी हि. 1/2 निवासी ग्रामी लोधी.
योग : 0.065
0.474
27/1
45 बालचन्द्र, बारेलाल , मुन्ना, बब्लू त. नन्हेभैया लोधी निवासी ग्रामी
योग : 0.474
0.045
37/1
0.304
271
0.040
280/334
46 हीरा, लक्ष्मन, त. बल्दुवा ढीमर नि. दरगुंवा पाना बाई पुत्री बल्दुवा शिम्बू बेवा बल्दुआ हि. 2/15 रामाबाई पत्नि मोहन ढीमर हि. 1/6 चिन्जाबाई पत्नि रमलू ढीमर हि. 1/6 कुईया पुत्री धर्मा ढीमर हि. 1/6 उषा पत्नि परमलाल हि. 1/6 रमलू, पप्पू, तह. गनपत पार्वती नन्नीबैन पुत्री गनपत हि. 1/6 रामलाल त. भुनिया हि. 1/30 नि. ग्रामी लोधी.
योग : 0.389
0.427
37/2/1
47 हीरा लक्ष्मन त. बल्दुवा पानाबाई पुत्री बल्दुआ शिम्बू बेवा बल्दुआ ढीमर नि. दरगुंवा हि. 4/15 मोहन परम दीनदयाल त. रामदास गौरियाबाई बेवा रामदास ढीमर नि. दरगुंवा हि. 1/3 रमलू पप्पू त. गनपत पार्वती नन्नीबाई पुत्री गपनत ढीमर नि. दरगुंवा हि. 1/3 रामलाल त. मुनिया लोधी हि. 1/15 नि. ग्रामी.
योग : 0.427
0.65
212
48 हीरालाल तनय सरजू हि. 1/2 जशरथ तनय देवी हिस्सा 1/4 करन तनय प्रेमचन्द्र हिस्सा 1/4 लोधी निवासी ग्रामी.
योग : 0.65
0.427
कुल योग :
(2) बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम मैरोन के भू- अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ में किया जा सकता है..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4789
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 2 अगस्त 2016
क्र. 174/स्था. निर्वा. - 2016.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति थान्दला जिला झाबुआ के कृषक एवं तुलैया हम्माल प्रतिनिधियों उप निर्वाचन जून, 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए है.
निर्वाचित सदस्य का नाम क्र
(2)
(1)
1
श्री गणराज आचार्य
2
श्री मुना
श्री रमेश
3
4 श्रीमती मून्नी
5
श्रीमती नवली
6
श्रीमती शैतान बाई
7 पुनीबाई
8
श्री कानजी देवल
पता
पद जिसके लिये
निर्वाचित हुए
(4)
(3)
थान्दला
कृषक सदस्य
ग्राम चेनपुरी, पोस्ट थान्दला कृषक सदस्य
ग्राम मुंजाल , पोस्ट ते. थान्दला कृषक सदस्य
ग्राम खवासा तह. थान्दला कृषक सदस्य
कृषक सदस्य
ग्राम नरसिंगपुरा , पोस्ट सजेली, मालजीसाथ , ते. मेघनगर.
कृषक सदस्य
ग्राम इटावा, पोस्ट मोरझरी , विकासखंड मेघनगर, तह. मेघनगर.
कृषक सदस्य
ग्राम खटामा पोस्ट कचलदरा, तेह. मेघनगर
तुलैया हम्माल
ग्राम आमलीफलिया, पोस्ट उदयगढ़ तह. मेघनगर.
अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा. ) .
संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.आ. श्रीजी- 2016-17-541 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा. लिमि. सोहागपुर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूं:-
जिला/तहसील (2)
क्र. (1)
1
बैतूल/बैतूल
2
बैतूल/आमला
3
बैतूल/मुलताई
4
बैतूल/आठनेर
ग्रामों की संख्या
क्रय केन्द्र
क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) (5) (4)
(3)
105
5577.46 फैक्ट्री गेट
1582.14 33
फैक्ट्री गेट
37
406.80 फैक्ट्री गेट
32.72 7
फैक्ट्री गेट
7599.12. 182
योग ..
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे . संलग्न: उपरोक्तानुसार
मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.
4790
पौधा (3) क्र. (1)
गांव का नाम (2)
1
47.27 सोहागपुर
33.45 2
रतनपुर
0.00 3
जूनावानी
15.16 4
बुण्डाला
18.72 6
बाजपुर
12.1 7
चकोरा
53.93 8
आरूल
6.97 9
अनकावाड़ी
10
सापना
6.7
4.35 11
परतापूर
2.05 12
साईखंडारा
0 खापा
13
0.44 मदानीढाना
14
19.08 15
मिलानपूर
24.22 16
बरसाली
10.53 17
जैतापुर
13.73 18
बागदा
16.8 19
भीलावाड़ी
13.08 20
काजी जामठी
21
24.52 मलकापूर
12.12 22
किलौद
14.63 23
भैसदेही
18.51 उमरी
24
9.94 25
केलापूर
34.73 26
खेड़ली
14.02 27
राठीपूर
8.19 28
रावणी बाड़ी
7.19 29
कुम्हारटेक
7.31 30
बोड़ी
31
सोम्मारी पेठ
13.89 32
10.59 हमलापूर
33
खंडारा
22.59
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि., सोहागपुर, जिला बैतूल ( म. प्र. )
बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट, सत्र 2016-17
तहसील बैतूल के ग्राम की सूची ( 0 से 15 कि. मी. की दूरी के गांव )
( गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में )
कृषक संख्या (6) पेड़ी+पौधायोग (5)
पेड़ीका योग (4)
179
244.18
196.91
106
166.60
133.15
4 3.15
3.15
73.75
58 58.59
85
143.14
124.42
34
59.41
47.31
141
294.48
240.55
22 47.85
54.82
44.53
21 37.83
17
25.37
21.02
10
15.54
13.49
14
13.38
13.38
6
5.24
4.80
61
124.60
105.52
66
100.79
76.57
25
31.40
20.87
34 47.74
61.47
55
75.78
58.98
65
88.55
75.47
180.02
64 155.50
27 37.78
49.90
58
97.58
82.95
50
75.17
56.66
38
59.35
49.41
52 69.58
104.31
70
75.18
61.16
40.00
31 31.81
52
40.83
33.64
53
72.39
65.08
27 41.87
55.76
40
72.87
62.28
70
102.85
80.26 भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
34
11.49 बघवाड़
35
17.61 ग्यारसपूर
1.98 36
बैतूल
26.69 टिकारी
37
1.02 38
सोनाघाटी
13.35 39
लाखापूर
2.16 40
रोंढ़ा
34.9 41
जावरा
7.92 42
ऐनखेड़ा
0.33 43
सोपई
14.45 44
सोनखेड़ी
2.54 45
खेड़ीकोर्ट
4.31 46
निमनवाड़ा
0.46 47
नागझिरी
0 48
अर्जनवाड़ी
11.46 49
बैतूलबाजार
43.22 50
सिंगनवाड़ी
29.33 51
चिखल्या 1
3.16 52
चिखल्या 2
9.49 53
बटामा
5.13 54
हनोत्या
9.99 55
परसोड़ी
18.24 56
हथनोरा
7.98 57
बयावाड़ी
6.55 58
तोहरिया
3.27 59
बधोती
5.38 60
गोंडीगौता
5.49 जगधर
61
0 62
थावड़ी
0 सोनारखापा
63
0 64
जूनावानी
0 65
चारबन
0 66
छाता
6.38 67
सेलगाव
0.65 68
वारव्ही
1.34 69
रेड़वा
0.83 70
खानापुर
30.88 71
मरकावाड़ी
4791
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(5)
(6) (4)
39 38.49
49.98
53
55.73
38.12
5
10.03
8.05
40
98.87
72.18
3
3.27
2.25
59
61.20
47.85
6
8.47
6.31
80 74.38
109.28
27
42.13
34.21
13
9.74
9.41
23
33.42
18.97
15
16.94
14.40
16
13.43
9.12
13
7.62
7.16
7 2.85
2.85
59
83.86
72.40
182.12
65 138.90
74
142.83
113.50
4
12.09
8.93
28.56
14 19.07
19
29.87
24.74
29
56.52
46.53
26 60.72
78.96
39 55.23
63.21
23
38.11
31.56
47
47.21
43.94
22
19.02
13.64
32
42.78
37.29
10
6.50
6.50
2
1.63
1.63
4
3.50
3.50
3
1.51
1.51
2
3.89
3.89
9
14.11
7.73
32.25
32 31.60
7 3.37
4.71
13 15.48
16.31
70
109.15
78.27 4792
(1)
(3) (2)
5.09 72
जोड़क्या
1.04 73
सूरगाव
2.34 74
अमदर
75
8.73 सेहरा
0.31 76
गोराखार
77
0.74 कोलगाव
78
जामठी
13.94
17.89 79
उड़दन
80
15.04 भवानीतेढ़ा
0.78 81
मालीतेढ़ा
30.44 82
भोगीतेढ़ा
36.56 83
बडोरा
कोसमी
24.5 84
85
टेमनी
20.31
12.39 86
टिगरिया
87
5.63 कढ़ाई
0.57 88
खड़ला
नयेपाव
5.34 89
करजगाव
0.61 90
11.21 रोंढा
91
16.59 दनारा
92
24.86 93
भडूस
23.9 94
महदगाव
16.63 95
डहरगाव
2.02 96
ढोंढवाड़ा
3.65 97
बाबई
3.12 98
दभेरी
सेलगांव
0.59 99
1.89 100
सांवगा
14.82 101
भयावाड़ी
14.89 102
पांगरा
3.29 103
खेड़ीसावलीगढ़
0 104
भुतियाखेड़ी
0 105
अंबाड़ा
1174.50 कुल योग
मोरडोंगरी
5.6 1
0.7 2
बोड़ना
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(6) (4)
(5)
11 8.40
13.49
6 3.61
4.65
11 25.76
28.10
58
43.33
34.60
0.39
0.08
1
6 1.85
2.59
49.85
31 35.91
37 37.06
54.95
34.86
21 19.82
6 1.93
2.71
64.27
65
94.71
105 138.22
174.78
55 65.39
89.89
70.09
49 49.78
29.08
41.47
35
20
23.94
18.31
9.66
8 9.09
8 7.32
12.66
5 3.44
4.05
51 43.71
54.92
70
114.12
97.53
77 93.09
117.95
82 78.94
102.84
54 35.47
52.10
27 16.21
18.23
7.53
11.18
18 6.77
11
9.89
6 6.86
7.45
4.55
7 2.66
50.80
39 35.98
56 45.77
60.66
17.35
20.64
16
3 0.68
0.68
1.23
1.23
2
3696 4402.96
5577.46
तहसील आमला
15 26.68
32.28
15.80
12 15.10 भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
8.28 3
कन्हड़गाव
0 4
ठानीमाल
2.4 ठानीरैयत
5
2.06 6
मोवाड़
0 7
नीमझीरी
1.04 8
जैतपुर
1.1 9
नाहिया
5.97 10
नांदपुर
1.09 पंखा
11
11.15 12
ससुन्द्रा
6.41 13
देवठान
4 14
बल्लाचाल
0.55 15
बेलमंडई
5.21 अंधारिया
16
57.89 17
कोंढरखापा
28.74 18
खरपड़ा खेड़ी
42.92 उमरिया
19
57.48 20
कनौजिया
41.70 देवगाव
21
23.28 22.
आवरिया
16.60 23
बोचनवाड़ी
9.11 24
खिड़की खुर्द
37.24 25
परसोड़ी
25.10 26
नांदीखेड़ा
73.68 27
लालावाड़ी
20.85 28
तिरमहू
66.09 29
तोरनवाड़ा
14.37 30
बोड़खी
52.63 31
आमला
22.43 रमली
32
26.78 33
भोपलवाड़ी
672.45 कुल योग
2.17 1
कान्हाखापा
1.89 2
साबड़ी
1.82 3
बिहरगाव
4793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(6)
(5)
(4)
18 24.62
32.90
4
5.39
5.39
4 4.90
7.30
20 27.29
29.35
2
2.40
2.40
8.50
8 7.46
10
12.61
11.51
40
54.78
48.81
6 6.36
7.45
47.72
58 36.57
26
34.61
28.20
23
28.16
24.16
5
2.36
1.81
35 31.54
36.75
66
113.35
55.46
40
61.12
32.38
37
85.43
42.51
93
111.73
54.25
61 48.17
89.87
36 20.85
44.13
29 13.36
29.96
17
21.45
12.34
98
77.92
40.68
30
46.15
21.05
158
146.55
72.87
34.00
48 13.15
101
112.85
46.76
25
24.69
10.32
58
97.57
44.94
15
54.75
32.32
72.26
19 45.48
1217 1582.14
909.69
तहसील मुलताई
4
2.17
0.00
10
9.12
7.23
24
21.94
20.12 4794
(2)
(3) (1)
3.1 4
जामगाव
4.8 5
पोहर
6
25.22 साईखेड़ा
2.89 7
तावला
8
0.59 टेमझीरा
3.08 9
पौनी
3.99 10
देहगुड़
0.48 11
सोनोरी
0.17 12
लिहदा
0 13
गौला
0 14
ऐनस
2.14 15
बानूर
0.69 16
जम्बाड़ी
0.35 17
जौलखेड़ा
0.99 परमंडल
18
3.97 19
पाठाखेड़ा
1.45 वलनी
20
0.85 धारनी
21
8.29 22
सर्रा
3.89 23
नगरकोट
3.43 डिवटिया
24
0.60 करपा
25
1.01 26
महिलावाड़ी
1.21 27
चंदोरा
0.40 28
डहुआ
3.13 29
बाड़ेगांव
1.01 परसठानी
30
1.21 31
गेहूबारसा
0.00 32
एकलहरा
0.00 33
छिंदखेड़ा
5.46 34
डोहलन
0.00 35
सावंगी
0.00 धाबला
36
0.80 37
हेटी
91.08 कुल योग
0.00 1
गुणखेड़
0.00 2
पांडुरना
0.40 3
मांडवी
0.80 4
बिसनुर
0.00 धनोरी
5
2.02 6
जावरा
0.00 धनोरा
7
3.22 कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(6) (4)
(5)
12
19.73
16.63
22
21.35
16.55
73
94.55
69.33
16
19.35
16.46
3 3.84
4.43
6.58
10 3.50
17
17.79
13.80
8
4.60
4.12
1.37
7 1.20
5
2.51
2.51
13
7.43
7.43
17
11.83
9.69
3.41
5 2.72
10
7.42
7.07
2
2.97
1.98
11
14.55
10.58
5
4.83
3.38
8
7.80
6.95
23
31.98
23.69
24
16.65
12.76
7.07
7 3.64
2.62
2 2.02
8 5.46
6.47
7.48
10 6.27
4
4.04
3.64
16 7.38
10.51
4
2.83
1.82
2
2.82
1.61,
1
0.40
0.40
1 0.91
0.91
11
16.38
10.92
5
3.64
3.64
8
5.26
5.26
3
2.01
1.21
411
406.80
315.72
तहसील आठनेर
6
10.92
10.92
2
1.01
1.01
2 1.01
1.41
3.22
1 2.42
5
3.23
3.23
14
8.89
6.87
3 4.04
4.04
33
32.72
29.50 4795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2016
क्र. एस. - 3- क्षे.आ.-ओलम- 2016-17-573.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड यूनिट बड़वानी , तहसील ठीकरी , जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-
जिला/तहसील (2) क्र. (1)
1
बड़वानी/ठीकरी 2
बड़वानी/राजपुर 3
बड़वानी/सेंधवा 4
खरगौन/कसरावद
खरगौन/खरगौन 5
खरगौन/सेंगावा 6
7
खरगौन/महेश्वर 8
धार/ धरमपुरी
धार/मनावर 9
10
धार/ उमरवन
धार/नालछा 11
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)
क्रय केन्द्र (3)
ग्रामों की संख्या (4)
2794.33 60
फैक्ट्री गेट
7.05 10
फैक्ट्रीगेट
4.86 05
फैक्ट्रीगेट
1963.91 40
फैक्ट्री गेट
0.25 01
फैक्ट्रीगेट
63.35 02
फैक्ट्री गेट
05
234.54 फैक्ट्रीगेट
1014.42 44
फैक्ट्रीगेट
116.86 04
फैक्ट्रीगेट
510.82 33
फैक्ट्री गेट
0.50 01
फैक्ट्री गेट
6710.64 योग..205
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेगा.
मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.
विकासखण्ड ठीकरी ( जिला बड़वानी )
क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(4)
हवाई दूरी कि. मी.
(3)
क्र. (1)
ग्राम (2)
1
कुआ
2
केरवा
3
कपाल्याखेड़ी
घटवा
4
5
अभाली
6
भगवानपुरा
7
जरवाह
8
उमरदा
9
हतोला
181.47
3
14.08
2
50.76
3
1
90.75
2
97.40
60.53
2
104.18
2
44.19
2
10.97
13 4796
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
10
सेगवाल
11
ठीकरी
12
रणगांव
13
खुरमपुरा
14
मदरान्या
15
रेहड़कोट 16
कुंडिया
17
बांदरकच्छ
ब्राम्हणगांव 18
19
लखनगांव
अजंदी
20
21
देवला
रसवाडेब 22
23
मारूचिचली 24
चेनपुरा
25
गवला
26
कुंदामाल 27
ननगांव
28
दवाना
29
विश्वनाथखेड़ा 30
बलगांव
31
कालापानी 32
टिटगारिया 33
दाबड़
34
सेमल्दा डेब 35
गोलाटा
चकेरी
36
37
बावडिया 38
फत्यापुर
39
किरमोही 40
अंजड़
41
मोहीपुरा
42
दतवाड़ा
43
मंडवाड़ा 44
पिलल्याडेब 45
लोहारा
46
केसरपुरा
नलवाय
47
(4)
(3)
2
119.41
4
206.36
38.40
5
5.44
5
5.47
9
0.22
11
0.30
2
5.60
13
109.06
6
14.42
9
5
10.25
25.48
6
15.30
10
13
93.73
11
56.49
61.04
11
0.56
6
26.87.
5
78.39
5
84.63
8
3.30
5
4
0.39
53.64
7
42.33
5
9.90
12
17.19
28
16.40
27
17
29.32
6.41
19
46.43
19
145.53
29
24
107.51
138.02
28
22
42.28
17
24.74
16
61.50
22
49.03
19.36
13 4797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(1)
(2) 48
तलवाड़ाडेब 49
पान्या
50
रणगांवडेब 51
उचावद 52
पिछोला 53
बिलवाडेब 54
मेहगांव डेब 55
हरीबड़ 56
छापरी
57
सुराना
58
सजवाई
आवली 59
60
छोटा बडदा
योग
(3)
(4)
14
67.01
7.94
22
29
16.18
48.19
17
0.16
19
0.42
18
28.83
11
13
0.19
4.70
17
4.90
27
3.67
23
53.11
33
31
134.40
2794.33
विकासखण्ड राजपुर ( जिला बड़वानी )
ग्राम
(2)
क्र. (1)
1
ओझर
रणगांवरोड 2
3
नागलवाड़ी 4
आगलगांव 5
सनगांव 6
सिनगुन
चितावल 7
8
मंदिल
9
जलखेड़ा 10
सुराना
योग
क्षेत्रफल ( हेक्टर में) हवाई दूरी कि. मी.
(4)
(3)
0.20
32
0.23
29
0.18
33
0.16
24
17
0.24
17
0.24
1.60
18
2.70
26
0.60
18
0.90
22
22.80
विकासखण्ड सेंधवा ( जिला बड़वानी )
ग्राम
(2) क्र. (1)
1
पिसनावल 2
वरला
3
बलवाड़ी 4
दुगाणी
5
खारिया
योग
क्षेत्रफल ( हेक्टर में) हवाई दूरी कि. मी.
(4)
(3)
45
3.89
72
0.25
0.19
69
0.30
68
0.23
65
4.86 4798
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(3)
(2)
(1)
(4)
विकासखण्ड कसरावद ( जिला खरगौन )
ग्राम
हवाई दूरी कि. मी.
(3)
(2)
क्र. (1)
10
1
निमरानी
13
2
हतोला
3
जरोली
4
चिवली
5
भोईन्दा
6
कठोरा
7
घाटबेडिया
16
8
पथोरा
16
9
बलगांव
10
बलखड
11
अहिर धामनोद
10
12
खलटाका 13
खलबुजुर्ग 14
मलतार
15
मालपुरा
16
जलखा
17
अकबरपुर 18
रेगवां
19
सत्राटी
20
पानवा
21.
नगावां
मगरखेडी 22
23
खड़कवानी 24
पिपलझोपा 25
डाबरी
26
कसरावद 27
सायता
28
टिगरीगांव 29
मोगावा
30
माखड़खेड़ा 31
अमलाथा 32
बड़गांव
33
भीलगांव 34
बोथु
35
दोगावां
क्षेत्रफल ( हेक्टर में)
(4)
31.81
7.75
5
31.32
166.51
6
5
243.62
49.91
7
0.66
7
0.26
29.55
0.18
14
0.25
9
65.19
10
4.73
12
12.41
0.20
5
0.22
17
0.26
17
2.16
16
11.40
6
3.75
15
1.14
8
8
5.21
1.79
9
2.21
8
4.75
12
25
154.98
112.17
23
28.30
30
101.80
27
189.14
27
269.01
32
61.80
29
59.80
22
94.00
23
6.50
26 भाग 1 ]
4799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(3) (1)
(2)
17 36
साटकुर
28 37
कठोरा
18 38
बालसुमुद
21 39
साडली
24 40
करोदिया
योग
विकासखण्ड-खरगोन ( जिला खरगोन )
16
बगवां
1
योग
विकासखण्ड-सेगावां ( जिला खरगोन )
21 1
डोंगरगांव
29 2
डेहरी
योग
विकासखण्ड- महेश्वर ( जिला खरगोन ) 1
25
बड़वी
2
24
खराड़ी
19 3
जलकोटा
28 4
इटावदी
27 5
मातभुर
योग
विकासखण्ड- धरमपुरी ( जिला धार )
15 1
खलघाट
15 2
सुन्द्रेल
13 3
बगड़ीपुरा
10 4
सुलगांव
9 5
हतनावर
12 6
बगाड़ी
16 7
खतड़गांव
12 8
पेड़वी
10 9
खुजावा
20 10
धामनोद
11 11
पिपल्दागढ़ी
11
निमोला
12-
(4)
27.34
65.66
96.12
6.25
13.80
1963.91
0.25
0.25
1.05
62.30
63.35
15.05
67.18
124.61
16.20
11.50
234.54
104.23
108.11
45.45
43.24
111.94
23.89
61.68
1.15
24.17
63.10
50.70
57.76 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4800
(3)
(2)
(1)
16 13
मोरगढ़ी
13
साला
14
12 15
लुन्हेरा
20 16
बेगंदा
10 17
धरमपुरी
10 18
भोगावां
17 19
पटलावद
17 20
बलवाड़ा
11 21
धेगदा
14 22
पगारा
21 23
पलासिया
12 24
रामपुर
11 25
फत्यापुर
12 26
देवागां
12 27
खारपुरा
13 28
डोगरी
24 29
डहीवर
10 30
एकलरा
13
छोटी निमरानी 31
14 32
चंदावड़
15
बिखरोन 33
20 34
गुलझरा
13 35
पुनर्वास
14 36
मुण्डला
10 37
गुलाटी
17 38
भाटपुरा
14
डोंगरगांव 39
18 40
मेहगांव
23 41
गुजरी
18
पन्धान्या 42
18 43
डोल
16 44
बयड़ीपुरा
योग
विकासखण्ड- उमरबन
20 1
रतवा
13 2
देवलरा
13 3
कोठड़ा
13 4
टवलई
11 5
गोगावां
19 6
पटवार
13 7
छोटी टवलई
23
8
कुवाली
22 9
जलखेड़ा
16
ठनगांव
10
14 11
डेडगांव
21
बाकानेर 12
(4)
59.22
25.58
44.52
57.70
26.22
0.26
19.14
4.48
12.55
0.21
3.21
0.24
3.20
5.84
14.55
0.45
2.30
0.20
0.19
19.90
i
1.28
2.20
0.15
9.27
1.76
0.36
0.25
0.20
0.20
2.44
0.72
0.21
1014.42
26.06
54.50
104.83
8.60
31.66
0.70
34.54
22.54
41.02
3.46
2.49
9.50 4801
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
18 13
कुंडियापुरा
19 14
राजपुरा
19 15
झिरवी
16 16
अमलाथा
15 17
सरसगांव
15 18
अहीरवास
16 19
कालीबावड़ी
18 20
प्रतापपुर
12 21
मोद कानापुर
15 22
दाभड़
14 23
महापुरा
21
मलनगांव
24
21 25
मिर्जापुर
15 26
बालीपुर
22 27
रंधा
22 28
कछादड़
23 29
छितरी
26 30
किरखेड़ा
21 31
श्यामजीपुरा
16 32
कल्याणपुरा
15 33
दगड़पुरा
योग
विकासखण्ड- मनावर ( जिला धार )
24 1
बड़ा बड़दा
20 2
अहमदपुरा
20 3
जाटपुर
23
अजंदीमान
4
योग
विकासखण्ड- नालछा ( जिला धार )
25
नालछा
1
योग
(4)
4.14
28.91
10.54
18.67
11.87
2.78
0.30
1.07
3.51
3.82
6.19
48.89
17.40.
1.62
1.31
0.68
1.56
0.60
2.99
2.31
1.76
510.82
97.89
0.25
15.80
2.92
116.86
0.50
0.50
कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर
राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
आदेश क्र. एफ- 1-2-16- रा.स. यू.ए. - 1-1381.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 3 सन् 2009 ) की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, एतद्वारा प्रो . ( डॉ. ) लवली शर्मा, प्रोफेसर, संगीत विभाग दयालबाग, विश्वविद्यालय, आगरा ( उ. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूं.
(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी .
ओम प्रकाश कोहली, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर.
4802
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 नवम्बर 2016
रा. प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2015-2016 - भू- अर्जन. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत अमरवाडा- घोघरी - उमरिया बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अमरवाडा- घोघरी - उमरिया बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची भूमि का वर्णन
योजना जिसके खसरा
क्रय किये
क्रय की जाने
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
नम्बर जाने वाला
वाली. प्रस्तावित
भूमि के भूमि
लिये भूमि क्रय
की जाना प्रस्तावित
प्रस्तावित है
रकबा
स्वामी का नाम
एवं पता
(4) (2)
(1)
(3)
(हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(5)
अमरवाडा-घोघरी - उमरिया 0.400
223/2
भाना बाई विधवा
ग्राम-बहेरिया.
अमरवाडा
छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. -21, सिपत, राजेन्द्र,
ब.न. - 39 ,
राजकुमार पिता
रा.नि.मं.-
सिपत, तुलसाबाई
अमरवाडा.
पिता सिपत,
बांकी बहेरिया मार्ग निर्माण
हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक
प्रयोजन के लिये.
श्यामकली विधवा
सहताप , गंगाराज
पिता सहताप
परधान, अनीता,
सुनीता, ललिता,
कुन्ती पिता सहताप,
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी.
0.400
कुल योग ...
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. - 01 - अ-82-2016-2017- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .
4803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(3)
(4) (2)
(1)
जुन्नारदेव
छोटेलाल पिता
ग्राम- छिन्दीकामथ,
छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 21/35 , भूरा गोली , निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
ब.न. - 180,
रा.नि.मं. - दमुआ, तहसील-
जुन्नारदेव.
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(5)
440/2
0.029 नवीन जीडी स्थल हिरदागढ़ पर ए.जी.आर. वेल, बी.ओ. सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.029
कुल योग .
( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. - 01- अ- 82-2016-2017- भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवीन जीडी स्थल लोधीखेड़ा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल लोधीखेड़ा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(4)
(3)
(1)
(2)
शांताबाई पति सौंसर ग्राम-हिवरी,
छिन्दवाड़ा
ब.न. -418 ,
प.ह.नं. -33,
रा.नि.मं. - सौंसर.
गंभीरदास कोष्टी, निवासी-लोधीखेडा, भूमि स्वामी ग्राम-हिवरी.
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में )
(7)
(6)
0.111
(5) 168
नवीन जीडी स्थल लोधीखेडा पर ए.जी.आर. वेल, बी. ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग 0.111 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4804
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. - 02- अ-82-2016-2017-भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवीन जीडी स्थल बीजागोरा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल बीजागोरा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची भूमि का वर्णन
योजना जिसके खसरा क्रय किये
क्रय की जाने
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
नम्बर
लिये भूमि क्रय
वाली प्रस्तावित
जाने वाला प्रस्तावित
की जाना प्रस्तावित है
रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि के भूमि
स्वामी का नाम
एवं पता
(4)
(3)
(1) (2)
(7)
(6)
0.005 नवीन जीडी स्थल बीजागोरा (5) 49/2
लालजी पिता बाबू
ग्राम-बीजागोरा ,
छिन्दवाड़ा मोहखेड़
पर ए.जी.आर. वेल, बी.
गौली, निवासी ग्राम
प.ह.नं. -07,
भूमिस्वामी.
ब.न. - 396,
2. गौरीबाई, वि.
रा.नि.मं. -सावरी ,
भैयालाल, रुपराव ,
तहसील- मोहखेड़ .
रुपसिंह, रायसिंह,
शेरसिंह पुत्रगण
भैयालाल एवं चम्पा,
गुम्पा, पुत्रियां,
भैयालाल गौली,
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी.
3. भिवरी वि.
भियाजी सरेश,
गणेश, दिनेश , राजेश ,
पुत्रगण, भियाजी,
कौतिका, जयवंती,
कविता पुत्रियां
भियाजी गौली,
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी.
ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार 0.005
49/3
हटमेंट के निर्माण हेतु निजी
भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.005
49/4
0.015
कुल योग ..
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
4805 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
रा. प्र. क्र. - 17- अ- 82-2015-2016 - भू-अर्जन.-मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ -12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत नवीन जीडी स्थल पलटवाडा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवीन जीडी स्थल पलटवाडा पर ए. जी. आर. वेल, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
रकबा (हेक्टेयर में )
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(7)
(5)
(4)
(3)
(2)
(6) 0.039
3
छिन्दवाड़ा ग्राम- कपरवाडी, भोजे, गोंदे, गंगाप्रसाद,
(1) छिन्दवाड़ा
पिता श्री त्रिलोकचन्द,
प.ह.नं. - 25,
अकली वि. त्रिलोकचन्द,
ब.न. -43,
रा.नि.मं.-
निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
छिन्दवाड़ा-1 .
नवीन जीडी स्थल पटलवाडा पर ए.जी.आर. वेल, बी. ओ.सी.डब्ल्यू. एवं चौकीदार हटमेंट के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग .. 0.039
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 नवम्बर 2016
क्र. 10260- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ- 22-2-2016-2017-ल.सि ./31- 1182 , भोपाल , दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात- शा.- 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4806
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्तं भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासनं और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव ग्राम - सुरनादेही-रैयत
ब. नं. -478,
प.ह.नं. -63,
रा.नि.मं. - दमुआ,
रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
सेल्टिया जलाशय योजना के * अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 10261 - भू-अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
4807
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात-शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
ग्राम -कटंगी
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -173,
प.ह.नं. -66,
रा.नि.मं. दमुआ,
रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहणः (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 10262 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4808
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(1) (2) जुन्नारदेव ग्राम - रोराढेकनी
छिन्दवाड़ा
ब. नं. - 175,
प.ह.नं. -66,
रा.नि.मं. - दमुआ ,
(4) रकबा 01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट . www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 10263 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 4809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि ./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की 'धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
रकबा 05.000 (2) जुन्नारदेव ग्राम - सेल्टिया
छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
ब. नं. - 142,
उपरोक्त अर्जित
प.ह.नं.-64,
की जाने वाली
रा.नि.म. - दमुआ,
प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 10264- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
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धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016- 2017-ल.सि./31-1182 , भोपाल , दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ- 16-15-(4 ) -2014- सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित. प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
जुन्नारदेव ग्राम - घरेटिया,
छिन्दवाड़ा
ब. नं. - 142,
प.ह.नं.-64,
रा.नि.मं. - दमुआ,
रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा. (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 10265- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 4811
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ -16- 15-(4) -2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
जुन्नारदेव ग्राम - बूचनवाडी,
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -408, प.ह.नं. -63,
रा.नि.मं. - दमुआ,
(4) रकबा 05.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा. (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील-
(6) सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है..
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
[भाग 1 क्र. 10266- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित . वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ - 16- 15- (4) -2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2012013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(3)
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) जुन्नारदेव ग्राम - बिछुआकला,
(1) छिन्दवाड़ा
ब. नं. -308,
प.ह.नं. -63 ,
रा.नि.मं. - दमुआ ,
रकबा 89.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन , पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) प्राधिकृत अधिकारी (5) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10267- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ- 22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात- शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता 'की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
जुन्नारदेव (2)
छिन्दवाड़ा (1)
ग्राम-पीपलावाड़ी, ब. नं. -177, प.ह.नं. -66, रा.नि.मं. - दमुआ,
(4) रकबा 01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4814
क्र. 10268- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014-सात- शा.- 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3)
(2)
(1)
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -163, प.ह.नं. -64, रा.नि.मं. - दमुआ, ग्राम- चिखलार, रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं, उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिः पर आने वाली
संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
?
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन (5)
संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभांग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.-
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10269 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5.) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ - 16- 15-(4)-2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जानें के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
जुन्नारदेव
(1) छिन्दवाड़ा
ग्राम- सोहागी, ब. नं.-594, प.ह.नं. -61, रा.नि.मं. - दमुआ,
(4) रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरंण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
4816
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
क्र. 10269- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017- ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात-शा .- 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) छिन्दवाड़ा
(2) जुन्नारदेव
ब. नं.-594,
ग्राम-सोहागी , (3) प.ह.नं. -61 ,. रा.नि.मं. - दमुआ,
रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) सेल्टिया जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
4817
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10270- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ- 22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3)
(2)
जुन्नारदेव
(1) छिन्दवाड़ा
ग्राम- रोराढेकनी , ब. नं.-175, प.ह.नं. -66, रा.नि.म. - दमुआ.
रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित रा.नि.मं. - दमुआ, प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http : //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4818
क्र. 10271 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलनक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात-शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
जुन्नारदेव ग्राम - आंकिया ,
छिन्दवाड़ा
रकबा 39.000 हेक्टेयर एवं
ब. नं. - 11 ,
उपरोक्त अर्जित
प.ह.नं. - 72,
की जाने वाली प्रस्तावित भूमि
रा.नि.मं. - दमुआ, तहसील-जुन्नादेव.
(4) पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue. nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10272- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4) -2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3)
(1)
(2)
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
ग्राम-बेलगांव, ब. नं. -410, प.ह.नं. -74, रा.नि.मं. - दमुआ,
रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
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क्र. 10273 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं . उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
जुन्नारदेव (2)
छिन्दवाड़ा (1)
ग्राम-कोरपानीकला, ब. नं. -80, प.ह.नं. -72, रा.नि.मं. दमुआ,
(4) रकबा 52.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(6) (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
खापरकलां जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http : //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10274- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017- ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात-शा.- 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
**अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) (2) जुन्नारदेव
(1) छिन्दवाड़ा
(खिड़कीकनेरी )
ब.नं. - 102,
(3) ग्राम -खैरीकनेरी प.ह.नं. -73 ,
रा.नि.म. - दमुआ.
रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली. संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(6) (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
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क्र. 10275 - भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4)-2014- सात-शा .-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(1)
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
(3) ग्राम - घानाउमरी , ब. नं. -144, प.ह.नं. -68, रा.नि.मं. - दमुआ.
रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
सार्वजनिक प्रयोजन
प्रस्तावित भूमि के का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10276- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के म्खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
' 2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16- 15-(4)-2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (4)
(3)
(1) छिन्दवाड़ा
(2) अमरवाड़ा
ब. नं. -90, प.ह.नं. -57, रा.नि.मं.-
ग्राम- चुरका, अमरवाडा.
रकबा 47.310 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु 'निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue. nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
क्र. 10277- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017- ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात- शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं . उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागूहोंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
अमरवाड़ा ग्राम- बंधानी,
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -188,
प.ह.नं. -56, रा.नि.मं.-
अमरवाड़ा.
(4) रकबा 20.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन , पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन "पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु 'निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http ://www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
4825
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10278- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017- ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम- दुलारा ,
ब. नं. -130,
प.ह.नं. -55,
रा.नि.मं.-
अमरवाड़ा.
(4) रकबा 03.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) बंधानी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु 'निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग - अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
4826
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
क्र. 10279- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4) -2014- सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं . उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघांत निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
छिन्दवाड़ा अमरवाडा
ब. नं. -178,
ग्राम -पेटदेवरी , प.ह.नं. -57, रा.नि.मं.- अमरवाडा.
(4) रकबा 03.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) बंधानी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http : //www.mprevenue . nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
4827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10280- भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के ख़ाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ- 16- 15-(4) -2014-सात- शा.-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं , उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
अमरवाड़ा ग्राम - खिरेटी,
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -48,
प.ह.नं. -43,
रा.नि.मं.-
अमरवाडा.
रकबा 03.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
केकड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि 'निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue. nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
क्र. 10281- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात-शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है .
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
ग्राम-केकडा,
अमरवाडा
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -26,
(4) रकबा 58.750 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
प.ह.नं. -69, रा.नि.मं.- अमरवाडा. तहसील- अमरवाडा.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) केकड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http : //www.mprevenue nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
4829
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10282- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-2-2016-2017-ल.सि./31- 1182, भोपाल , दिनांक 01 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ -16- 15-(4) -2014- सात- शा. - 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
वाली प्रस्तावित
(हेक्टेयर में)
अर्जित की जाने भूमि लगभग क्षेत्रफल (4)
(3)
रकबा 03.750
ग्राम- बड़ेला,
(1) छिन्दवाड़ा
(2) अमरवाड़ा
हेक्टेयर एवं
ब. नं. - 186,
उपरोक्त अर्जित
प.ह.नं. -44,
की जाने वाली
रा.नि.मं.-
प्रस्तावित भूमि
अमरवाड़ा,
तहसील-
पर आने वाली
संपत्तियां.
अमरवाड़ा.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा.
केकड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखितं प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: //www.mprevenue. nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग - अमरवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4830
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 2 दिसम्बर 2016
पत्र क्र. 2518- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- बगहिया 363
(घ) क्षेत्रफल-1.144 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
16
0.090
15
0.113
0.015
14
0.062
13
12
0.014
0.227
11
0.188
10
0.061
9
0.075
8
0.079
6
0.077
5
3
0.076
0.055
2
0.012
1
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 1.144
1.144
ब-म. प्र. शासन की भूमि ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 2520-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- रेहड़ी 499
(घ) क्षेत्रफल-1.536 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
548
0.008
0.318
546
547
0.134
545
0.185
509
0.154
0.268
507
0.112
303
260
0.019
0.010
261
259
0.070
258
0.010
255
0.049
256
0.027
0.172
544
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.536
ब-म. प्र. शासन की भूमि ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 1.536 4831
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2522- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक ' प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- पलिया त्रिवेणी सिंह -594
(घ) क्षेत्रफल-2.677 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
336
0.100
0.048
335
334
0.065
329
0.013
330
0.054
0.006
323
324
0.089
325
0.008
0.032
93
94
0.019
0.038
95
0.001
91
84
0.079
0.005
83
82
0.141
0.006
76
0.001
96
75
0.113
0.638.
147
(1) (2)
0.690
62
0.314
143
अ-निजीं पट्टे की भूमि का योग 2.460 ब-म. प्र. शासन की भूमि 184 0.217
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.217 अ + ब का योग 2.677
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2524- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा. घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम-कोर्लेया-107
(घ) क्षेत्रफल-0.618 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1) (2) अ-निजी पट्टे की भूमि
227
0.095
196
0.053
201
0.060
202
0.010
0.003
203
204
0.002
0.061
193
0.005
192.
205
0.008 4832
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.003
191
200
0.001
0.023
199
0.041
197
0.003
198
0.006
195
0.062
223
0.145.
234
0.003
188
0.002
187.
0.586
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.010
0.022
228 222
.0.0.32
0.618
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2526 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- बरहदी 420
(घ) क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.028
0.003
358 357
(2)
(1)
0.020
360
0.090
361
356
0.002
337
0.002
0.145
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
0.145
म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + बका योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2528 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- रोर 562
(घ) क्षेत्रफल-0.063 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.063
53
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.000
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.063
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
4833
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2530-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- रौरा 563
(घ) क्षेत्रफल-5.640 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.015
1465
0.098
1461
0.033
1462
0.130
1459
0.071
1458
0.048
1457
1456
0.116
0.013
1453
0.109
241
0.169
243
0.221
245
246
0.013
0.011
244
0.215
721
0.021
722
0.036
719
723
0.113
718
0.140
0.032
704
0.047
715
0.056
705
0.032
708
0.082
709
(2)
(1)
0.023
684
664
0.149
663
0.014
665
0.156
0.070
666
0.025
667
0.018
668
680
0.053
0.011
679
0.076
678
0.036
677
0.101
474
0.010
473
476
0.021
475
0.147.
0.210
485
0.002
480
436
0.058
439
0.014
0.095
438
0.002
440
433
0.358
0.012
432
0.030
364
426
0.013
0.148
428
429
0.280
0.001
427
406
0.036
0.193
407
408
0.152
0.018
411
0.006
405
410
0.005
394
0.096
0.006
396
395
0.074
0.077
387
388
0.020
0.048
389
385
0.115
0.008
384
0.090
383
0.140
392 4834
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
377
0.084
375
0.147
0.016
437
0.005
236
0.041
234
0.225
235
0.001
430
1367
0.002
5.559
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.046
242
0.019
478
0.016
425
0.081
म. प्र. शासन की भूमि का योग
5.640
अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 16 एवं 17" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2532 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- डगरदुआ 200
(घ) क्षेत्रफल-0.201 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.086
226
0.025
225
0.090
207
0.201
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.201
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2534 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थितं सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- नगमा 265
(घ) क्षेत्रफल-1.767 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.153
42
41
0.322
40
0.019
0.214
44
45
0.223
0.196
49
0.051
50
51
0.001
52
0.171
53
0.049
0.002
61
60
0.188
59
0.136
0.026
55
56
0.001
1.752
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 4835
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
ब-म. प्र. शासन की भूमि
57
0.015
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.015
1.767
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 2536- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- नवागांव 311
(घ) क्षेत्रफल-6.731 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.002
1427
1425
0.107
0.108
1424
1426
0.001
0.036
1423
0.188
1086
0.303
523
0.066
502
0.142
503
0.003
509
0.015
504
505
0.016
506
0.012
(2)
(1)
0.007
507
0.008
508
471
0.019
0.055
469
468
0.056
0.043
453
0.079
456
457
0.051.
0.022
460
0.153
459
461
0.014
0.003
287
286
0.145
0.020
281
282
0.086
177
0.023
176
0.178
0.011
1105
0.014
1111
1112
0.215
1110 .
0.016
1108
0.091
0.004
1119
0.085
1122
1214
0.124
1224
0.023
0.169
1223
1222
0.004
0.110
1217
0.013
1200
0.047
1218
0.043
1199
0.041
1198
0.050
1185
0.002
1184
1183
0.046
0.087
1182
0.012
1181
0.021
1266
1269
0.063
1268
0.006
0.098
1373
1372
0.010
0.002
1312
1367
0.054 4836
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2) (1)
0.024 1327:
0.048 1335
0.034 1334
0.040 1333
1332
0.037
0.042 1331
0.001 1330
0.101 1074
0.001 1076
0.095 1075
0.077 1077
0.007 883
0.052 1070
0.052 885
886
0.052
0.097 889
872
0.054
0.068 871
0.007 865
899
0.110 900
0.004 870
0.148
0.006 869
0.065 868
0.034 866
750
0.142
0.012 748
745
0.088 746
0.008
0.013 743
0.129 731
0.017 732
0.001 729
0.053 733
0.010 706
0.006 703
704
0.014
0.010 705
0.103 702
0.001 697
0.074 698
0.002 699
685
0.008
0.090 674
(2)
(1)
675
0.005
0.004
673
672
0.122
0.016
663
0.204
132
129
0.041
22
0.038
21
0.088
0.002
20
0.029
24
17.
0.059
0.309
2
0.003
16
0.002
6
0.033
4
0.017
5
8
0.075
0.007
9
0.002
1317
0.005
1370
1369
0.009
1368
0.018
1366
0.076
0.047
1365
0.048
1335
6.718
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
1093
0.013
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.013
अ ब का योग
6.731
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 एवं 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सब-माइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2538- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन 4837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- अमिरती 14
(घ) क्षेत्रफल-0.220 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
107
0.001
0.152
106
73
0.072
0.225
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000
अ + ब का योग 0.225
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2540-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- मेथोरी 530
(घ) क्षेत्रफल-4.238 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.040
391
0.002
393
0.110
394
0.073
397
0.080
398
400
0.071
366
0.113.
402
0.005
364
0.374
0.008
368
369
0.039
356
0.002
0.008
353
0.126
355
0.093
354
352
0.082
0.001
431
430
0.037
429
0.009
428
0.048
0.034
605
611
0.098
0.001
602
612
0.147
596
0.006
0.046
595
0.036
594
0.005
615
0.095
591
0.041
585
0.105
584
0.077
568
0.075
569
0.008
570
57.1
0.035
0.029
573
572
0.002
523
0.018
329
0.184
328
0.005 4838
(2) (1)
326
0.103
0.008 88
0.023 87
0.006 325
0.093 321
0.050 322
0.007 318
0.049 319
0.116 91
92
0.074
0.020 320
0.077 93
0.007 94
0.015 95
0.128 97
0.006 98
0.005 110
0.005 126
0.072 125
0.011 124
0.098 123
0.008 122
0.001 159
0.002 120
0.020 121
0.172 160
170
0.007
0.093 172
0.001 173
0.079 184
0.015 185
0.001 211
0.001 213
0.155 216
217
0.011
0.008 221
0.017 243
0.085 244
0.009 242
0.025 249
0.056 220
0.116 109
4.223 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.008
392
0.007
183
0.015
ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग
4.238
अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2542 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-मनगवां
(ग) ग्राम- नदहा 308
(घ) क्षेत्रफल-1.464 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
161
0.029
162
0.139
0.006
158
0.052
157
0.014
163
0.006
166
164
0.004
0.131
137
0.060
138
0.235
136
0.007
129
0.340
126
0.013
119 4839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
115
0.087
108
0.087
109
0.009
110
0.231
0.014
111
1.464
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ + ब का योग 1.464
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2544- प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- धवैया फोज-255
(घ) क्षेत्रफल-1.651 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
760
0.017
0.056
759
758
0.014
0.001
754
0.047
757
756
0.017
0.006
727
(2)
(1)
0.029
728
0.001
731
737
0.010
0.026
734
736
0.015
0.031
735
690
0.017
0.028
691
0.021
692
694
0.034
0.078
543
533
0.066
531
0.074
530
0.030
0.005
518
517
0.021
0.033
515
514
0.034
0.011
502
0.042
513
0.052
381
0.074
382
0.003
374
0.022
375
369
0.021
368
0.058
367
0.005
220
0.040
0.051
221
222
0.004
224
0.052
205
0.002
203
0.081
202
0.006
201
0.017
0.024
199
193
0.063
192
0.009
190
0.004
191
0.033
185
0.034
184
0.016
182
0.012
61
0.133 4840
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
58
0.015
57
0.017
1.612
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
732
0.018
0.007
431
383
0.014
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
.0.039 1.651
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2546 - प्रका. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- धवैया-254
(ग) ग्राम- मनगवां
(घ) क्षेत्रफल-0.342 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
47
0.004
46
0.008
213
0.063
44
0.004
54
0.048
56
0.038
55
0.003
63
0.041
(2)
(1)
62
0.027
70
0.046
72
0.032
73
0.020
0.334
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
75
0.008
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000 अ + ब का योग 0.342
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2548- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और प्रारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम-चंदेह 153
(घ) क्षेत्रफल-5.682 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.003
1071
1073
0.154
1112
0.004
0.001
1072
1064
0.037
1014
0.001
1063
0.037 भाग 1 ]
(2) (1)
0.027 1026
0.027 1025
0.031 1024
0.037 1028
0.001 1109
0.040 1032
0.037 1034
0.016 1047
0.074 1046
0.005 1037
0.056 1038
0.041 1039
0.003 872
0.238 870
0.001 871
0.014 811
0.056 974
0.105 975
0.017 976
0.008 1004
0.004 1002
0.009 1001
0.118 994
0.008 997
0.031 995
0.005 996
0.005 991
0.031 990
0.086 945
0.131 947
0.007 940
0.071 904
0.044 903
0.031 905
0.100 901
0.001 902
0.109 900
0.005 898
0.266 897
0.068 896
0.265 837
0.024 498
0.159 497
0.003 496
0.105 495
4841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.109
493
0.026
447
0.055
223
0.059
222
0.001
224
0.041
219
0.034
218
0.029
217
0.006
225
0.055
230
0.012
231
209
0.018
0.001
261
0.006
232
0.078
247
0.012
246
248
0.039
0.018
245
0.085
244
0.008
156
0.028
157
0.003
155
0.049
152
0.005
153
0.002
151
0.027
149
0.040
148
0.017
147
292
0.026
0.001
93
0.016
92
0.011
91
0.004
89
0.046.
90
0.022
311
0.101
310
312
0.303
0.028
392
0.006
396
0.063
393
0.056
389
0.072
390
0.004
385
0.037
384
0.055
382
0.122
378
0.157
373
0.002
372 4842
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
369
0.001
370
0.113
371
0.011
364
0.012
363
0.337
629
0.010
0.012
657
658
0.005
0.001
659
660
0.005
661
0.008
0.005
662
0.021
158
145
0.008
0.047
141
140
0.026
0.013
139
0.009
137
116
0.012
0.015
118
0.018
119
120
0.017
0.019
121
122
0.015
125
0.003
67
0.014
126
0.001
0.015
66
65
0.019
64
0.043
0.027
62
5.614
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.004
179
730
0.012
729
0.018
1097
0.014
989
0.006
946
0.006
530
0.006
632
0.002
0.068
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अ + ब का योग
5.682
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं
[भाग 1 ब्रान्च सब- माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2550 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-मोहगढ़ 511
(घ) क्षेत्रफल-1.873 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.123
93
92
0.026
94
0.149
0.067
231
233
0.097
220
0.015
224
0.103
201
0.085
0.004
199
202
0.035
0.003
198
197
0.023
200
0.020
196
0.006
195
0.151
141
0.003
144
0.119
147
0.010
9
0.067
8
0.041
7
0.020 4843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
5
0.085
0.004
4
0.001
98.
0.277
44
0.009
84
0.001
45
46
0.009
47
0.024
48
0.038
49
0.010
0.001
62
50
0.102
0.130
61
1.858
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
99
ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.015
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.015 1.873
अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 2552 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- मिसिरगवां 477
(घ) क्षेत्रफल-2.019 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.006
368
369
0.055
0.012
370
365
0.006
367
0.008
366
0.010
363
0.068
362
0.012
0.003
361
357
0.011
358
0.009
353
0.040
345
0.043
346
0.041
334
0.028
335
0.013
336
0.003
333
0.020
324
0.039
354
0.037
323
0.029
321
0.012
322
0.015
317
0.023
0.004
316
301
0.022
300
0.023
298
0.001
299
0.030
109
0.035
74
-0.008
104
0.018
106
0.016
107
0.006
108
0.033
757
0.006
755
0.016
0.007
110
0.019
101 4844
(2) (1)
112
0.007
0.026 113
0.001 758
0.004 120
0.023 96
0.001 135
0.026 136
0.026 137
0.023 138
0.024 141
0.019 148
0.026 147
0.008 160
0.016 161
0.022 162
0.061 163
0.080 165
0.059 209
0.042 210
0.001 205.
0.069 184
0.014 183
0.036 190
0.004 208
0.026 207
0.037 211
0.010 225
0.038 226
0.017 227
0.005 253
0.004 622
0.051 660
0.116 652
0.001 192
0.009 648
0.012 653
0.003 654
0.051 647
0.004 627
0.038 621
0.100 701
0.014 700
0.021 699
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.013
698
0.006
683
0.004
111
1.985
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.022
52
0.008
297
0.004
296
.0.034
2.019
ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सब - माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का 'निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2554- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- सथिनी मु. ट-529
(घ) क्षेत्रफल-2.355 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.039
670
0.089
671
0.011
672
0.058
673 भाग 1 ]
(1)
(2) 674
0.007
0.015 675
0.020 902
905
0.016
0.007 907
0.009 904
0.017 908
0.015 914
916
0.016 915
0.043
0.006 931
0.014 913
0.011 933
0.047 934
0.018 935
0.027 940
0.013 941
0.024 945
0.023 949
0.001 946
0.077 869
0.019 856
0.005 857
850
0.013
0.001 860
0.007 858
0.015 859
0.005 868
862
0.030
0.023 865
0.006 864
0.012 849
0.067 68
0.007 66
0.007 67
99
0.027
0.015 114
0.004 110
111
0.009 112
0.009
0.016 129
0.018 130
137
0.018 140
0.023
4845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.030
562
0.003
563
0.046
564
0.033
565
0.046
430
429
0.041
0.028
421
0.005
422
0.042
407
408
0.001
409
0.027
0.002
412
411
0.032
397
0.020
0.020
396
0.038
393
385
0.036
384
0.019
381
0.023
380
0.004
379
0.026.
0.008
378
0.027
369
0.005
370
0.020
303
304
0.023
273
0.028
0.026
272
270
0.038
271
0.025
269
0.027
268
0.034
267
0.016
0.018
265
262
0.014
0.017
261
0.033
259
260
0.008
156
0.015
157
0.021
158
0.015
154
0.003
159
0.018
0.026
85
0.015
86 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4846
(2)
(1)
0.011
87
0.045
88
0.008
89
0.051
90
0.054
69
0.008
59
0.044
58
0.001
60
0.023
51
0.012
52
0.013
982
0.058
984
-2.309
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.022
917-
0.001
944
0.023
382
0.046
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग
2.355
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2556- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम सथिनी -527
(घ) क्षेत्रफल-4.855 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.019
1688
0.053
1689
0.025
1697
0.026
1691
0.018
1695
0.012
1694
0.041
1702
0.012
1910
0.029
1909
0.072
1908
0.019
1902
0.007
1906
0.024
1903
0.036
1901
0.016
1899
0.055
1895
0.017
935
0.013
934
0.012
932
0.060
931
0.006
930
0.030
910
0.015
920
0.063
919
0.002
921
0.036
917
0.007
918
0.010
820
0.006
821
0.129
892
0.071
876
0.005
875
0.009
874
0.076
872
0.005
866
0.023
864
0.022
863
0.059
1676
0.029
1677
0.024
1678 भाग 1 ]
(2) (1)
0.037 1679
0.001 1668
0.013 1667
0.018 1666
0.050 1720
0.017 1721
0.015 1658
0.043 1657
0.057 1656
0.019 1655
0.001 1654
0.005 1653
0.016 1650
0.011 1649
0.020 1739
0.004 1740
0.020 1741
0.024 1546
0.014 1545
0.017 1544
0.003 1543
0.030 1483
0.010 1484
0.002 1485
0.096 1462
0.022 1471
0.001 1467
0.044 1466
0.052 1464
0.011 1458
0.001 1465
0.022 1436
0.026 1409
0.002 1408
0.042 2009
0.037 1413
0.111 1414
0.022 1386
0.022 1383
0.016 1380
0.017 1379
0.017 1377
0.069 1346
0.058 1344
4847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.020
1324
0.035
1323
0.032
1461
0.011
1502
0.014
1504
0.015
1505
0.016
*1509
0.006
1508
0.014
1514
0.009
1515
0.010
1517
0.001
1520
0.012
1518
0.007
1519
0.028
1523
0.008
1999/1997
0.020.
1472
0.016
1473
0,019
1478
0.019
1477
0.002
1752
0.040
1753
0.007
1754
0.013
1756
0.016
1759
0.015
1762
0.045
1761
0.003
1763
0.016
1798
0.024
964
0.001
965
0.021
963
0.039
962
0.002
961
0.060
982
0.013
1006
0.011
1004
0.012
1002
1000
0.011
0.034
998
0.032
1022
0.021
1045
0.005
1046
0.007
1047 4848
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(1)
(2) 1044
0.001
0.001 1043
1048
0.031 1057
0.024 1056
0.015 1053
0.012 1097
0.015
0.042 1094
0.023 1093
1091
0.025
0.031 1090
1088
0.034 1089
0.001 1087
0.022 1086
0.024 1116
0.012 1115
0.012 1120
0.011 1121
0.025 1122
0.001 1123
0.029
0.025 1125
1124
0.016 1144
0.011 1141
0.017 1138
0.019 1137
0.020 1132
0.020 1135
0.026 548
0.018 547
0.016 551
0.014
0.010 552
549
0.019
0.010 548
560
0.098
0.005 565
0.057 564
566
0.115 567
0.010 572
0.067 570
0.009 573
0.002 571
0.098
(2)
(1)
574
0.004
395
0.053
387
0.015
386
0.031
385
0.009
381
0.008
383.
0.028
382
0.004
378
0.001
377
0.017
376
0.017
214
0.035
210
0.031
209
0.031
208
0.006
0.018
167
0.014
168
169
0.003
166
0.032
0.110
165
163
0.159
4.809
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
1900
0.004
0.013
1143
1098
0.011
1997/1429
0.018
4.855
ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.046 अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2558- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , 4849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम मेथोरी 529
(घ) क्षेत्रफल-0.759 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.013
55
0.159
54
0.007
36
0.025
53
0.001
37
0.102
39
0.008
38
0.007
40
0.035
35
0.036
26
0.072
27
0.067
19
0.067
17
0.044
50
0.116
49
0.759
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
.0.000 0.759
ब-म. प्र . शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2560 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन कों इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगंगढ़ी
(ग) ग्राम- मनकुआ-820
(घ) क्षेत्रफल-0.251 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.031
118
0.117
17
18
0.064
0.009
19
0.023
21
0.007
22
0.251
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
अ ब का योग 0.251 ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2562 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4850
(ग) ग्राम- इटहाकला 54
(घ) क्षेत्रफल-0.833 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि 466
0.011
0.047 467
0.017 474
0.008 473
0.022 476
0.001 477
0.024 486
0.025 487
0.002 489
0.024 490
0.003 492
0.001 493
0.021 495
0.035 494
0.001 503
0.035 418
0.032 505
0.021 132
0.021 509
0.057 510
0.006 507
0.073 515
0.015 2447
0.007 722
0.075 737
0.007 736
0.017 738
0.024 643
0.001 644
0.008 1241
0.007 642
0.019 1243
0.022 1245
0.002 1244
0.048 1249
0.001 1248
0.044 1251
0.041 681
0.825 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.008
506
ब-म. प्र . शासन की भूमि का योग अ + ब का योग .0.008 0.833
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 5 एवं 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2564 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम-जोधपुर-357
(घ) क्षेत्रफल-2.595 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.083
443
442
0.018
441
0.013
0.021
439
0.047
438
0.023
429
0.017
437
436
0.056
0.010
434
433
0.001
0.048
83
0.001
82
84
0.055
0.058
74
0.143
73
0.022
69 4851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.066 256
0.098 259
0.062 282
0.016 283
0.031 278
0.033 267
0.059 116
0.045 117
0.017 115
0.036 121
0.008 122
0.039 141
0.032 139
0.054 138
0.046 158
486
0.036
0.002 487
0.005 488
0.029 329
0.022 328
327
0.043 326
0.079
0.031 307
306
0.078
0.004 304
0.007 299
0.050 301
0.032 300
0.185 258
0.063 257
0.022 255
0.099 253
221
0.004
0.052 214
0.058 215
0.041 216
0.122 190
0.052 188
0.052 186
0.015 185
0.027 181
0.046 180
$ 0.066 179
2.580 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.015 435
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.015
2.595 अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 5 एवं 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2566- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम-जोगिया-355
(घ) क्षेत्रफल-0.625 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.031
5
0.03
6
0.029
7
0.031
8
0.051
10
0.045
84
0.001
21
0.058
22
0.006
69
0.038
29
0.013
68
0.015
32
33
0.018
0.016
34
35
0.070
40
0.063
0.007
41
0.049
39
0.001
38 4852
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.001
28
0.052
43
0.625
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
0.625
ब- म. प्र . शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2568 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- उमरिया ब्यौहरियान-69
(घ) क्षेत्रफल-0.827 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.017
178
0.022
173
0.004
176
0.011
174
0.042
172
163
0.034
0.038
443
0.003
164
0.024
151
0.009
153
0.047
152
101
0.016
103
0.033
0.018
102
0.022
99
(2)
(1)
108
0.034
0.027
112
113
0.035
0.026
60
0.003
61
59
0.117
0.024
54
0.002
57
0.097
56
20
0.010
0.029
27
0.027
22
0.002
23
26
0.038
0.811
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.016
115
.0.016
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.827
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2570- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम-अटरा-3
(घ) क्षेत्रफल-0.496 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2) अ-निजी पट्टे की भूमि
0.156
10 भाग 1.]
4853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
24
0.088
207
0.035
23
0.103
22
0.054
21
0.060
0.496
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.496
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2572- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- झसी-364
(घ) क्षेत्रफल-0.504 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
34
0:174
0.034
43
0.019
183
0.028
184
55
0.059
0.027
56
(2)
(1)
77
0.045
82
0.078
0.001
84
85
0.039
0.504
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.504
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000 अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2574-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम-मड़ना 812
(घ) क्षेत्रफल-0.768 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
880
0.100
881
0.117
878
0.063
882
0.023
883
0.030
924
0.087
925
0.010 4854
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
0.027
926
0.200
868
0.003
943
0.084
951
0.744
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.024
825
0.024
म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.768
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2576-प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अंनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- फुलहा 647
(घ) क्षेत्रफल-1.687 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.180
481
482
0.004
1060
0.071
0.068
490
0.003
489
491
0.042
(2)
(1)
0.057
494
493
0.042
0.058
498
0.057
499
500
0.042
0.047
457
0.022
456
0.005
455
0.043
453
436
0.044
0.027
435
0.030
438
439
0.019
0.055
443
441
0.002
442
0.032
555
0.045
554
0.035
565
0.021
0.048
564
567
0.029
562
0.005
0.005
572
570
0.045
0.024
569
0.025
573
0.064
758
756
0.032
0.040
755
0.016
733
754
0.004
0.015
747
748
0.008
750
0.063
0.006
734
0.032
732
731
0.034
730
0.073
728
0.063
729
0.005
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.687
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 1.687 भाग 1 ]
4855
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 9. " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 2578- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- सुअरहा-989
(घ) क्षेत्रफल-1.956 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
456
0.014
457
0.065
0.054
458
0.040
459
0.051
460
462
0.091
0.018
461
464
0.030
0.050
465
0.018
467
466
0.104
164
0.136
0.017
163
0.083
165
167
0.058
0.001
166
0.055
156
0.012
154
153
0.102
(2)
(1)
0.021
152
151
0.053
150
0.024
0.054
155
185
0.038
0.008
180
183
0.036
0.002
182
0.033
187
186
0.009
189
0.028
127
0.035
128
0.049
125
0.035
0.034
246
129
0.001
0.028
247
0.001
248
249
0.009
0.046
250
0.012
251
0.005
57
0.038
56
55
0.039
54
0.002
50
0.040
52
0.044
51
0.035
0.002
44
46
0.091
47
0.001
0.006
17
16
0.006
0.062
15
0.018
14
13
0.012
1.956
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग 1.956
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
4856
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2580- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- नईगढ़ी
(ग ) ग्राम- मैरहा-875
(घ) क्षेत्रफल-0.656 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.015
52
0.025
53
0.024
54
0.026
55
0.023
56
0.001
60
0.050
59
0.086
58
0.089
34
0.039
33
0.003
35
0.108
36
0.167
38
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.656 ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.656
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2582- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- पलिया दुवान-593
(घ) क्षेत्रफल-3.294 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.086
911
0.009
910
0.037
909
0.070
912
0.082
906
0.131
905
0.004
835
904
0.008
0.061
836
0.006
838
0.058
837
0.037
666
664
0.032
0.004
663
0.036
678
0.029
657
0.017
661
0.007
658
0.132
643
0.005
642
0.088
582
581
0.001 भाग 1 ]
(2) (1)
0.047 588
0.009 574
0.100 577
0.001 542
0.052 541
0.018 539
0.028 536
0.032 533
0.025 534
526
0.045
0.078 523
0.043 522
0.068 488
0.030 487
0.054 489
0.105 490
0.038 491
0.011 483
0.096 244
0.068 243
0.019 242
0.007 241
0.023 235
0.001 234
0.025 189
0.048 190
0.064 191
0.054 193
0.115 165
0.009 166
0.033 161
0.019 160
0.016 159
0.023 156
0.020 153
0.003 154
0.019 149
0.022 148
4857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
0.048
119
0.025
118
117
0.032
16
0.051
0.063
14
0.037
10
0.020
9
0.067
8.
0.018
4
0.055
5
0.060
34
0.001
33
0.169
35
0.055
37
0.026
51
0.022
52
0.014
53
0.003
54
3.174
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब-म. प्र. शासन की भूमि
662
0.012
580
0.027
579
0.036
578
0.023
36
0.011
0.011
537
0.120
म. प्र. शासन की भूमि का योग
3.294
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिकः प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4858
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 24th November 2016 No. 1154- Confdl . - 2016 - II - 2-1-2016 .- Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting a Regional Workshop on Family Laws for the Principal Judges of Family Courts and Additional District Judges dealing with matrimonial cases of Jabalpur and Sagar regions on 12 December 2016 in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop .
Conditions for the Workshop : -
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 9.30 a. m. on 12th December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop . Proper attire with blazer/coat/ suit would be required for group photograph .
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
Date , mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G: III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made.
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
It may, however, be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.
Arrangement of vehicle will not be made withoutprior intimation of arrival and departure programme received from the participants .
7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission oftheAcademy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon of the succeeding day of the end of Workshop.
9 . The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge , as per the rules of the Academy.
10. The participants shall forward the issues and problems faced by them in conduct of trials in family matters , proposed solutions and best practices ( if any) adopted by them to resolve the issues relevant to the subject for sharing and discussion in the regional workshop on official email of the State Judicial Academy i . e . [email protected] atleast fifteen days prior to the Schedule of the workshop i . e . not later than 27-11-2016, Please do nor send hard copies of the same .
No. 1156 - Confdl . -2016 - II- 3-1-2016 . The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Workshop for Chief Judicial Magistrates on 23rd December 2016 in the Academy. Judicial Officers, whose names figure in भाग 1 ]
the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop:-
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However , if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 9.30 a . m . on 23th December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop . Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph .
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made .
Itmay, however, be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance .
Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .
4859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Workshop.
9. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge , as per the rules of the Academy.
10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper/ judment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop only on official email of the State Judicial Academy i. [email protected] atleast three days prior to the schedule of.Workshop . Please do not send hard copies of the same .
By order of Honble the Acting Chief Justice MANOHAR MAMTANI , Registrar General . जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016
क्र. A-4615-दो-3-44-13 .- श्री ए. जे. खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब((एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक तेरह माह की अवधि के लिए सत्रह दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A-4617-दो- 3-420/80 भाग- बारह.- श्री एम. पी . एस. अरोरा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2015 से दिनांक 14 अक्टूबर 2016 तक लगभग इक्कीस माह की अवधि हेतु अवकाश लेखा में शेष बचे 09 दिवस ( नौ दिवस मात्र ) के अर्जित 4860
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-
[भाग 1 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
क्र. 1196-गोपनीय - 2016- दो- 3-250-57 ( भाग-35 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 ( बी ) 3-2015- इक्कीस - ब( एक) दिनांक 23/24 नवम्बर, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
(2)
(1)
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) 1
इंदौर श्री गौरव गर्ग (मेरिट क्रमांक 01 ) .
2
उज्जैन श्री शरद जोशी (मेरिट क्रमांक 03) .
3
होशंगाबाद सुश्री रिनी खान (मेरिट क्रमांक 07).
4
भोपाल श्री चैतन्य अनुभव चौबे (मेरिट क्रमांक 08 ) .
5
सीहोर श्री तनवीर खान (मेरिट क्रमांक 12) .
6
ग्वालियर सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव (मेरिट क्रमांक 14) .
7
शिवपुरी श्री भारत सिंह रघुवंशी (मेरिट क्रमांक 17 ) .
8
सतना सुश्री अंकिता श्रीवास्तव (मेरिट क्रमांक 18) .
9
मुरैना सुश्री रेनूयादव (मेरिट क्रमांक 24) .
10.
देवास श्री नदीम जावेद खान (मेरिट क्रमांक 27) .
11
दतिया श्री वेदप्रकाश सगर (मेरिट क्रमांक 58) .
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) ...
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त, न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सतना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के चर्तुथ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
4861 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016
क्र. 1206- गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 (3) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है:-
सारणी
कहां को
नाम
कहां से
क्रमांक
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
(1)
(6) (2)
(3)
इंदौर
भिण्ड
(5) इंदौर
1 सुश्री प्रगति मित्रा
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2016
क्र. A-4613-दो- 2-41-2013 .- श्री अशोक कुमार तिवारी , जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 25 से 26 नवम्बर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार तिवारी , जिला न्यायादीश ( निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार,
जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016
क्र. सी- 4666- तीन-10-47/78 - सात.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निर्देश देता है कि मध्यप्रदेश में प्रत्येक सिविल जिले के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 16259, 1-3-2012/21 - ब( एक) , भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश , सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे:-
सारणी
अनु. क्र.
सिविल जिलों का नाम
अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय
सिविल न्यायाधीश के प्रथम वर्ग के न्यायालय
सिविल न्यायाधीश के द्वितीय वर्ग के न्यायालय
स्थान
स्थान
स्थान
न्यायालयों की संख्या
न्यायालयों की संख्या
न्यायालयों की संख्या (2)
(3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (1)
2
2 1
2
अलीराजपुर अलीराजपुर जोबट
1
1
अलीराजपुर जोबट
1
अलीराजपुर जोबट 4862
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(1)
(2)
(4) (5)
(3)
3 2
अनूपपुर
अनूपपुर
अनूपपुर
2
कोतमा
कोतमा
1
राजेन्द्रग्राम
राजेन्द्रग्राम
3
2
अशोकनगर
अशोकनगर
अशोकनगर
2 मुंगावली
मुंगावली
1
चंदेरी
चंदेरी
बालाघाट
2 बालाघाट
बालाघाट 4
2
वारासिवनी
वारासिवनी
1
बैहर
बैहर
कटंगी
1
5
4
बड़वानी
बड़वानी बड़वानी
सेंधवा
3
सेंधवा
राजपुर
अंजड
3 बैतूल
बैतूल
4
मुलताई
मुलताई
1
भैंसदेही
भैंसदेही
आमला
7
भिण्ड
भिण्ड
1
लहार
लहार
2
गोहद
गोहद
1
मेहगांव
मेहगांव
26
भोपाल
भोपाल
1
बैरसिया
बैरसिया
4
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
नेपानगर
6
छतरपुर
छतरपुर
2 नौगांव
नौगांव
2
बिजावर
बिजावर
लौंडी
लौंडी
1
6 छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
1
अमरवाड़ा
अमरवाड़ा
1
सौंसर
सौंसर
1
परासिया
परासिया
1
जुन्नारदेव
जुन्नारदेव
(जमाई) .
(जामई) .
1
चौरई
चौरई
पांढुर्णा (6)
(8) (7)
3 2
अनूपपुर
2 कोतमा
1
1 1
राजेन्द्रग्राम
4 3
अशोकनगर
3 1 मुंगावली
2 1
चंदेरी
3
8 बालाघाट
3 2 वारासिवनी
1 2
बैहर
1 कटंगी
1 लांजी
3 2
बड़वानी
1
सेंधवा
1
1 1
राजपुर
1
1 अंजड़
1 खेतिया
5 4
बैतूल
3 3
मुलताई
1 1
भैंसदेही
1
2 आमला
5 2
भिण्ड
3
2 लहार
1
3 गोहद
2
1. मेहगांव
33
49 भोपाल
5
3 बैरसिया
6 4
बुरहानपुर
1
3
4 छतरपुर
3 2 नौगांव
3 2 बिजावर
4 2 लौंडी
2 राजनगर
2 बड़ामलहरा
8 5 छिंदवाड़ा
1
1 अमरवाड़ा
1
2 सौंसर
2 1
परासिया
2 1 जुन्नारदेव
(जामई) .
चौरई
1
1
1. 1 पांढुर्णा 4863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
10
दमोह
दमोह
12 दमोह
हटा
हटा
3
3
दतिया
दतिया
13 दतिया
2
सेवढ़ा
सेवढ़ा
1
भाण्डेर
भाण्डेर
5
देवास
देवास
देवास
14
2
कन्नौद
कन्नौद
3
(7)
(8) (6)
2
6 दमोह
3 2
हटा
1 पथरिया
1 तेंदूखेड़ा
4 2
दतिया
2 1
सेवढ़ा
1 2 भाण्डेर
8 7
देवास
2 2
कन्नौद
2 2 सोनकच्छ
सोनकच्छ
सोनकच्छ
2
बागली
बागली
2
खातेगांव
खातेगांव
1 टोंकखुर्द
टोंकखुर्द
धार
5
धार
15
धार
2 कुक्षी.
कुक्षी
2
मनावर
मनावर
3
सरदारपुर
सरदारपुर
2
धरमपुरी
धरमपुरी
1
बदनावर
बदनावर
3
डिंडोरी
डिंडोरी डिंडोरी
16
शहपुरा
खण्डवा
5
खण्डवा
17 पूर्व निमाड़
खण्डवा.
हरसूद
पुनासा
7
गुना
गुना
1 चाचोड़ा
चाचोड़ा
राघोगढ़
आरोन
24 ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर
डबरा
डबरा
6
1
भितरवार
भिरतवार
3
हरदा
हरदा
खिरकिया
3 18 19 20 21
होशंगाबाद होशंगाबाद
होशंगाबाद
2 सोहागपुर
सोहागपुर
3
पिपरिया
पिपरिया
3
इटारसी
इटारसी
सिवनी मालवा
2 2
बागली
2
2 खातेगांव
1 1 टोंकखुर्द
5 3
धार
2 2 कुक्षी
1 2
मनावर
3 2
सरदारपुर
1 2
धरमपुरी
3 1
बदनावर
3 2 डिंडोरी
1
1 शहपुरा
9 खण्डवा
8
1
2 हरसूद
1
5 5
गुना
2 1
चाचोड़ा
2 2 राघोगढ़
1 1
आरोन
1 कुंभराज
25 16 ग्वालियर
3
डबरा
4
2 2
भितरवार
5 3
हरदा
1
3 2
होशंगाबाद
1 1 सोहागपुर
2
2 पिपरिया
3 2
इटारसी
1 1
सिवनी मालवा
2 पचमढ़ी 4864
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(3)
(1)
(4) (5) 22 इंदौर
इंदौर
35 इंदौर
5
महू
महू
1 सांवेर
सांवेर
1
देपालपुर
देपालपुर
30 23 जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
4 सिहोरा
सिहोरा
पाटन
1
पाटन 24
2 झाबुआ
झाबुआ
झाबुआ
1
पेटलावद
पेटलावद
थांदला 25
10
कटनी
कटनी
कटनी
विजयराघवगढ़ (7)
(6)
(8) 50
64 इंदौर
8 5 महू
2
2 सांवेर
2 3 देपालपुर
1 हातोदं
35
50 जबलपुर
2 सिहोरा
4 3
3 पाटन
मझौली
1 2
3 झाबुआ
2
1 पेटलावद
1.
1 थांदला
5
9 कटनी
1
1 विजयराघवगढ़
1
1 बहोरीबंद
ढीमरखेड़ा
बरही 26
मण्डला
5
मण्डला मण्डला
1
निवास
निवास
1
नैनपुर
7 मंदसौर
27
मंदसौर
मंदसौर
2
गरोठ
गरोठ
1
भानपुरा
भानपुरा
सीतामऊ
नारायणगढ़
10 28
मुरैना
मुरैना
मुरैना
2
सबलगढ़
सबलगढ़
4
जौरा
जौरा
3
अम्बाह
अम्बाह
5 29
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर नरसिंहपुर
7
गाडरवाड़ा
गाडरवाड़ा
3 30
नीमच
नीमच
नीमच
3
मनासा
मनासा
1
जावद
जावद
31
पन्ना
पन्ना
3
पन्ना
1
पवई
पवई
1
1 बड़वारा
5 4
मण्डला
1
निवास
2
1 नैनपुर
नारायणगंज
1
1 भुआबिछिया
5
5 मंदसौर
1 1
गरोठ
1
1 भानपुरा
1
2 सीतामऊ
1
3 नारायणगढ़
1 सुवासरा
4
6 मुरैना
5 2
सबलगढ़
1
जौरा
3 2
4 अम्बाह
1 पोरसा
3
5 नरसिंहपुर
3 2
गाडरवाड़ा
1 तेंदूखेड़ा
1 गोटेगांव
4
4 नीमच
2
मनासा
2
2 1
जावद
1 रामपुरा
पन्ना
4 2
1 1
पवई
1 अजयगढ़ भाग 1 ]
4865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(2)
(3)
(4) (1)
(5) 32
रायसेन
6
रायसेन
रायसेन
2
बेगमगंज
बेगमगंज
1
बरेली
बरेली
1
गोहरगंज
गोहरगंज 33
2
राजगढ़
राजगढ़
राजगढ़
4
ब्यावरा
ब्यावरा
2
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़
2 सारंगपुर
सारंगपुर
खिचलीपुर
जीरापुर 34
8
रतलाम
रतलाम
रतलाम
2
जावरा
जावरा
1
आलोट
'आलोट
सैलाना
19 35 रीवा
रीवा
रीवा
मउगंज
मउगंज
2
1
त्यौंथर
त्यौंथर
सिरमौर
1
सिरमौर 36
11
सागर
सागर सागर
3
खुरई
खुरई
2
रेहली
रेहली
1
बण्डा
बण्डा
बीना
2
बीना
देवरी
देवरी
1
37
सतना
सतना
13
सतना
4
मैहर
मैहर
4
नागौद
नागौद
2
अमरपाटन
अमरपाटन
3
सीहोर
38 सीहोर
सीहोर
2
आष्टा
आष्टा
3
नसरूल्लागंज
1
बुधनी
बुधनी
(6)
(8) (7)
2 रायसेन
3 बेगमगंज
1
.1 2
बरेली
1 3
2 गोहरगंज
2 गैरतगंज
1 सिलवानी
1 उदयपुरा
3 2
राजगढ़
3 1
ब्यावरा
2
2 नरसिंहगढ़
1
2 सारंगपुर
1
1 खिलचीपुर
1
1 जीरापुर
1 पचौर
7
11 रतलाम
4
7 जावरा
1
5 आलोट
2
2 सैलाना
5
रीवा
3
मंउगंज
960 1
त्यौंथर
2 2 सिरमौर
3
1 हनुमना
7
11 सागर
2
3 खुरई
1
रेहली
1 3
बण्डा
2 बीना
1
2 देवरी
1 1
1. गढ़ाकोटा
7
सतना
9 2
2 मैहर
2 नागौद
2 1
2 अमरपाटन
2 रामपुर बघेलान
2 उचेहरा
1 चित्रकूट
2
6 सीहोर
1
आष्टा
3
2 नसरूल्लागंज
1 1
बुधनी
1 इछावर 4866
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(5)
(3)
(4) (1)
(2)
सिवनी
4
सिवनी
39 सिवनी
लखनादौन
2
लखनादौन
3
शहडोल
40
शहडोल शहडोल
1
ब्यौहारी
ब्यौहारी
1
बुढ़ार
बुढ़ार
1
(6) (7)
(8) 5
6 सिवनी
2 2 लखनादौन
1 घंसौर
1 केवलारी
3
5 शहडोल
2 1
ब्यौहारी
2 2
बुढ़ार
2 1 जयसिंहनगर
जयसिंहनगर
जयसिंहनगर
6
41
शाजापुर शाजापुर
शाजापुर
4
शुजालपुर
शुजालपुर
2
आगर
आगर
1 सुसनेर
सुसनेर
5 42
श्योपुर श्योपुर
श्योपुर
1 विजयपुर
विजयपुर
7
43
शिवपुरी शिवपुरी
शिवपुरी
3
करेरा
करेरा
1
पिछोर
पिछोर
कोलारस
पोहरी
4 3
शाजापुर
3 2
शुजालपुर
2 1
आगर
1
1 सुसनेर
1 नलखेड़ा
4 2 श्योपुर
1 1 विजयपुर
6 2
शिवपुरी
3 2
करेरा
2 1
पिछोर
2 2 कोलारस
2 पोहरी
1
2
1
खनियाधाना
5
सीधी
सीधी सीधी
44
1
मझौली
मझौली
चुरहट खनियाधाना
3
4 सीधी
1
1 मझौली
4 2
चुरहट
1 1 रामपुर नैकिन
रामपुर नैकिन
7 45. सिंगरौली
बैढ़न
बैढ़न
देवसर
5
देवसर
5 46 टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
2
जतारा
जतारा
2
निवाड़ी
निवाड़ी
ओरछा
11
उज्जैन 47
उज्जैन
उज्जैन
2 खाचरोद
खाचरोद
4
महिदपुर
महिदपुर
1
बड़नगर
बड़नगर
1
तराना
तराना
1
नागदा
नागदा
3
उमरिया
उमरिया
उमरिया
48
4
7 बैढ़न
2
3 देवसर
1 सरई
4
6 टीकमगढ़
2 3
जतारा
2 2 निवाड़ी
2 1
ओरछा
11 उज्जैन
9
1
1 खाचरोद
4 1
महिदपुर
3 3
बड़नगर
1
तराना
3
3 1
नागदा
1 घट्टिया
4
4 उमरिया
2 बिरसिंहपुरपाली
1 मानपुर 4867-
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(8)
(5)
(6) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
6
4
विदिशा
49
4
विदिशा
विदिशा
विदिशा
4
बासौदा
3
बासौदा
3
बासौदा
2 सिरौंज
1
2
सिरौंज
सिरौंज
1
1
1
कुरवाई
कुरवाई
कुरवाई
1
1
लटेरी
लटेरी
1
शमशाबाद
मण्डलेश्वर
2
1
मण्डलेश्वर
4
50
मण्डलेश्वर
पश्चिमनिमाड़ मण्डलेश्वर
4
3
खरगौन
खरगौन
खरगौन
6
2
1
3
बड़वाह
बड़वाह
बड़वाह
1
1
1
भीकनगांव
भीकनगांव भीकमगांव
1
1
कसरावद
कसरावद
2
महेश्वर
2
सनावद
No. C/4666- III - 10-40/78 - VII . In cexercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 (No. 19 of 1958 ) and in Supersession of all previous Notifications issued in this behalf , the High Court , hereby directs that the Court of Additional District Judges , Civil Judges ( Class - I ) and Civil Judges (Class - II ) as established by the Law and Legislative Affairs Department's Notification F. No. 16259 1-3-2012/ XXI -B ( 1 ) , dated 5 OCTOBER 2016 for each Civil District in the State of Madhya Pradesh shall sit at the places specified against each Civil District in the table below:-
TABLE
S. No. Name of the CivilDistrict
Court ofCivil Judges (Class - I)
Court ofCivil Judges (Class- II) Court of Additional District Judges
Place
Place
Place
Number ofCourts
(4)
(7)
Number ofCourts (8) (2)
(5)
Number ofCourts (6)
(3)
(1)
2
2
2
1
Alirajpur
Alirajpur Alirajpur
Alirajpur
1
1
1
Jobat
Jobat
Jobat
2
3
3
2
Anuppur
Anuppur Anuppur
Anuppur
2
2
1
Kotma.
Kotma
Kotma
1
1
Rajendragram
Rajendragram
Rajendragram 1
2
4
3
3
Ashoknagar
Ashoknagar Ashoknagar
2
1
3
Mungaoli
Mungaoli Ashoknagar Mungaoli
2
1
1
Chanderi
Chanderi
Chanderi
4
2
3
8
Balaghat Balaghat
Balaghat
Balaghat
3
2
Waraseoni
2
Waraseoni Waraseoni
2
1
Baihar
Baihar
Baihar
1
1
1
Katangi Katangi
1
Lanji
4
Barwani
2
3
Barwani Barwani
5
3
1
Sendhwa
1 Barwani Sendhwa
Sendhwa
1
1
Rajpur
Rajpur
1
1
Anjad
Anjad
1
Khetia 4868
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(5)
(4) (2)
(3)
(1)
3
Betul
Betul
6 Betul
4
Multai
Multai
1
(8) (7)
(6)
4
5 Betul
3
3 Multai
1 1 Bhaisdehi
Bhaisdehi
Bhaisdehi
Amla
Bhind
Bhind
7 7 Bhind
Lahar
1
Lahar
2
Gohad
Gohad
1
Mehgaon
2 1
Amla
5 2
Bhind
2 3
Lahar
3 Gohad
1
1 2
Mehgaon
Mehgaon
26 8
Bhopal
Bhopal
Bhopal
1
Berasia
Berasia
4 9
49 33 Bhopal
3 Berasia
5
6 4 Burhanpur
Burhanpur
Burhanpur Burhanpur
1
Nepanagar
6 10
Chhatarpur
Chhatarpur
Chhatarpur
2
Nowgaon
3 Chhatarpur
2
43 Nowgaon
Nowgaon
2
Bijawar
Bijawar
1
Laundi
Laundi
6
Chhindwara 11
Chhindwara Chhindwara
1
Amarwara
Amarwara
Sausar
1
Sausar
1
Parasia
Parasia
1
Junnardeo
(Jamai)
2
3 Bijawar
4 2
Laundi
2 Rajnagar
2 Badamalhara
5
Chhindwara
8
1 1
Amarwara
2 1
Sausar
2 1
Parasia
2 1
Junnardeo
(Jamai)
Junnardeo
(Jamai)
Chourai
1
Chourai
Pamdhurna
Damoh
10
Damoh
12 Damoh
3
Hata
Hata
3
Datia
Datia
Datia
13
Seodha
2
Seodha
Bhander
1
Bhander
5
Dewas
Dewas
14 Dewas
2
Kannod
Kannod
3
Sonkatch
Sonkatch
2
Bagli
Bagli
2 Khategaon
Khategaon
Tonkkhurd
1
Tonkkhurd
5
Dhar
Dhar
15 Dhar
Kukshi
2
Kukshi
Chourai
1
1
1 1
Pamdhurna
2
Damoh
6 2
3 Hata
1 Pathariya
1 Tendukheda
4 2
Datia
2 Seodha
Bhander
12
1 7
8 Dewas
2 2
Kannod
2 2
Sonkatch
2
2 Bagli
2 2 Khategaon
1
1 Tonkkhurd
5 3
Dhar
2
Kukshi
2
Manawar
Manawar
2
Manawar
3
Sardarpur
Sardarpur
2
Dharampuri
Dharampuri
1
Badnawar
Badnawar
Dindori
3 Dindori
Dindori
16
2 Sardarpur
-2131
1 2 Dharampuri
3 1
Badnawar
2
3 Dindori
1
1 Shahpura
Shahpura
5 8
Khandwa
9
Khandwa
Khandwa
17
EastNimar Khandwa 4869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3)
(5)
(4)
(2)
(1)
Harsood
Punasa
Guna
7
Guna
Guna
18
1
(8) (6)
(7)
2 1
Harsood
1
5 5
Guna
2
Chachoda
Chachoda
1
Chachoda
2 2 Raghogarh
Raghogarh
Aron
Gwalior
24 Gwalior 19 Gwalior
Dabra
Dabra
6
Bhitarwar
1
Bhitarwar
3
Harda 20 Harda
Harda
Khirkiya .
יין
3
21
Hoshangabad Hoshangabad Hoshangabad
2
1
Aron
1
1 Kumbharj
25 16 Gwalior
4 3
Dabra
Bhitarwar
2 2
5 3
Harda
1
3 2 Hoshangabad
1 1
Sohagpur
Sohagpur
3 Pipariya
Pipariya
3
Itarsi
Itarsi
Seoni Malwa
35
Indore 22
Indore
Indore
5
Mhow
Mhow
Sanwer
Sanwer
1
1
Sohagpur
2 2
Pipariya
3 2
Itarsi
1 1
Seoni Malwa
2 Pachmarhi
50
Indore
64 5
Mhow
2
Sanwer
822 3
Depalpur
Depalpur
Depalpur
30
23
Jabalpur
Jabalpur
Jabalpur
4
Sihora
Sihora
1
Patan
Patan
2
24 Jhabua
Jhabua
Jhabua
1
Petlawad
Petlawad
Thandla
10
Katni 25
Katni
Katni
Vijayraghavgarth
Dhimarkheda
Barhi 26
5
Mandla
Mandla
Mandla
1
Niwas
Niwas
1
Nianpur
7
1 Hatod
50 35 Jabalpur
4 2
Sihora
3 3
Patan
1 Majholi
3 2
Jhabua
1 2
Petlawad
Thandla
1 1
9 Katni
5
1 Vijayraghavgarth 1
1 1
Bahoriband
1 Badwara
1
4
5 Mandla
1
2 Niwas
1 Nainpur
1 Narayanganj
1 Bhuabichhiya
5 5
Mandsaur
Mandsaur
Mandsaur
27 Mandsaur
2
Garoth
Garoth
1
Bhanpura
1
1 Garoth
1
1 Bhanpura
Bhanpura
Sitamau
Nayayangarh
2 1
Sitamau
1
3 Nayayangarh
1 Suwasra
6 4
Morena
10 Morena
Morena
28 Morena
2
5 2
Sabalgarh
Sabalgarh
4
Jora
Jora
3
Ambah
Ambah
Sabalgarh
1
3 Jora
4 2
Ambah
1 Porsa
:
4870
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(5)
(3)
(4) (1)
(2)
5 29
Narsinghpur
Narsinghpur
Narsinghpur
Gadarwara
7
Gadarwara
Neemuch 30
Neemuch
3 Neemuch
3
Manasa
Manasa
1
Jawad
Jawad
3
Panna
Panna
Panna
31
1
Pawai
Pawai
6
Raisen
Raisen
32 Raisen
2
(8) (7)
(6)
5 3 Narsinghpur
2
3 Gadarwara
1 Tendukheda
1 Gotegaon
4
4 Neemuch
2 2
Manasa
2 1
Jawad
1 Rampura
4 2
Panna
1 1
Pawai
1 Ajaygarh
3 2
Raisen
1 1
Begumganj
Begumganj
Bareli
1
Bareli
1 Begumganj
1 2
Bareli
2 3 Goharganj
Goharganj
Goharganj
2
Rajgarh
Rajgarh 33 Rajgarh
4
Biaora
Biaora
2
Narsinghgarh
Narsinghgarh
2
2 Gairatganj .
1 Silwani
1 Udaipura
3 2 Rajgarh
3 1
Biaora
2 2 Narsinghgarh
2 1
Sarangpur
Sarangpur
Sarangpur
1 1 Khilchipur
Khilchipur
Jeerapur
8
Ratlam
Ratlam 34 Ratlam
2
Jaora
Jaora
1
Alote
Alote
Sailana
19 Rewa 35
Rewa
Rewa
2 Mauganj
Mauganj
1
Teonthar
Teonthar
1
Sirmour
Sirmour
36
11 Sagar
Sagar
Sagar
3
Khurai
Khurai
2
Rehli
Rehli
1
Banda
Banda
2
Bina
Bina
1
Deori
Deori
13 Satna
Satna
Satna 37
4
Maihar
Maihar
4 Nagod
Nagod
2 Amarpatan
Amarpatan
1 1
Jeerapur
1 Pachour
7
11 Ratlam
7 4
Jaora
1
5 Alote
2 2
Sailana
5
9 Rewa
6 3 Mauganj
2 Teonthar
1
3 Sirmour
2
1 Hanumana
11 7 Sagar
3 2
Khurai
Rehli
1 1
2 3
Banda
2 1
Bina
1 1
Deori
Garhakota
1 7
Satna
2
Maihar
2 Nagod 9222 9 1 Amarpatan
Rampur Baghelan 2
2 Uchehara
1 Chitrakoot 4871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(5) (2)
(3)
(4) (1)
Sehore 38
Sehore
3
Sehore
2
Ashta
Ashta
3
Nasrullaganj
Budhni
1
Budhni
4
Seoni Seoni
Seoni
39
2:
(6)
(8) (7)
6 2
Sehore
3 1
Ashta
2 Nasrullaganj
1
1 Budhni
1 Ichhawar
6 5
Seoni
2
2
Lakhnadon
Lakhnadon
3
40
Shahdol
Shahdol Shahdol
Beohari
1
Beohari
1
Burhar
Burhar
1
Jaisinghnagar
Lakhnadon
Ghansaur
1 Kewlari
1 3
Shahdol
52 1
Beohari
2
Burhar
2
2 1 Jaisinghnagar
Jaisinghnagar
6
41
Shajapur
Shajapur
Shajapur
4
4 3 Shajapur
2
3 Shujalpur
Shujalpur
Shujalpur
2 Agar
Agar
1
Susner
Susner
5
42
Sheopur Sheopur
Sheopur
1 Vijaypur
Vijaypur
7
Shivpuri 43 Shivpuri
Shivpuri
3
Karera
Karera
1
Pichhore
Pichhore
Kolaras
Pohari
2 1
Agar
1
Susner
1
1 Nalkheda
4 2
Sheopur
1 1 Vijaypur
2
6 Shivpuri
2
3 Karera
2 1
Pichhore
2 2
Kolaras
2 1
Pohari
2
Khaniadhana
1
Khaniadhana
5
Sidhi 44 Sidhi
Sidhi
1
Majholi
Majholi
Churhat
Rampur Naikin
Waidhan 45
7
Waidhan
Singrauli
5
Deosar
Deosar
5
46
4 3
Sidhi
1
1 Majholi
4 Churhat
2
1
1 Rampur Naikin
4
7 Waidhan
3 2
Deosar
1 Sarai
6 4 Tikamgarh
Tikamgarh
Tikamgarh
Tikamgarh
2.
Jatara
Jatara
Niwari
2
Niwari
Orchha
11 47
Ujjain
Ujjain
Ujjain
2
Khachrod
3
2 Jatara
2
Niwari
2
2 1
Orchha
11 9 Ujjain
1
Khachrod
1
Khachrod
4
Mahidpur
1
4 Mahidpur
Mahidpur
1
3
3 Badnagar
Badnagar
Badnagar
1
Tarana
Tarana
1
Nagda
Nagda
Umaria
3
Umaria 48 Umaria
3 1
Tarana
3 1 Nagda
1 Ghattiya
4 4
Umaria
2 Birsinghpurpali
1 Manpur 4872
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
(3)
(4) (1)
(2)
4 Vidisha
Vidisha
49
Basoda
3
2
Sironj
1
Kurwai
Lateri
1
4
Mandleshwar
West Nimar
50
6. Mandleshwar Khargone
(8)
(7)
(5)
(6)
4
Vidisha
Vidisha
6
3
4
Basoda
Basoda
1
2
Sironj
Sironj
1
1
Kurwai
Kurwai
Lateri
1
1
Shamshabad
2
1
Mandleshwar
Mandleshwar
4
3
Khargone
Khargone
3
Barwaha
1
1
Barwaha
2
Barwaha
1
1
Bhikangaon
Bhikangaon
Jabalpur , the 23th November 2016 No. -B - 5583.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Additional Chief Judicial Magistrates shown in the Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for hearing of cases relating to offences registered by the Special Tiger Strike Force Units ( Constituted for protection of wild animals ) . The Headquarter of the said designated Courts shall be at their place of posting and theirjurisdiction shall extend to the area of the Revenue District shown in Column No. (3 ) of the said table :-
TABLE
Jurisdiction .
Name of the
Judges (2)
(3)
S. No. (1)
1. Shri Rajendra Kumar Sharma , ACJM , Jabalpur.
Jabalpur, Seoni , Balaghat, Chhindwara , Dindori , Mandla , Narsighpur, Katni .
2. Shri Tapesh Kumar Dubey, ACJM , Indore.
Indore , Ujjain , Khandwa , Neemuch , Ratlam , Mandsaur , Dhar , Badwani , Khargone , Dewas , Burhanpur , Jhabua , Alirajpur .
3. Shri Chandra Kishore Barpete , Hoshangabad .
Bhopal , Hoshangabad , Betul , Harda , Sehore , Vidisha , Raisen , Agar , Rajgarh .
4. Shri Prashant Kumar , ACJM , Sagar.
Sagar, Shivpuri , Gwalior, Damoh , Guna, Sheopur , Bhind , Morena , Datia , Ashoknagar.
5. Shri Dharmendra Kumar Singh , ACJM , Satna .
Rewa, Shahdol , Chhatarpur Panna , Satna , Sidhi , Singrauli , Tikamgarh , Umaria , Anuppur.
Bhikangaon
2
Kasrawad
1
Kasrawad
2
Maheshwar
2
Sanawad
Jabalpur, the 29th November 2016
No. -C-4689 - III - 6-6-84. In exercise of the powers conferred by sub - section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judges shown in the Column No. (3) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang- rape , Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table , in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places :-
TABLE
Place
S. No.
Name of the Officer and designation
(2)
(3)
(1)
Datia
1.
Shri Hitendra Dwivedi , I ASJ 2. Jabalpur Smt. Asha Godha, Special Judge under SC , ST (POA) Act .
Mandla
3.
Shri Ashish Kumar Mishra , III ASJ 4.
Shri Sunil Kumar , II ASJ Tikamgarh
By order of the High Court VIVEK SAXENA, O.S.D. ( D.E. ) जबलपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2016
क्र. C-4691-तीन-6-4-81 भाग-6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा 4873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1207-तीन-6-4-81 भाग-छः, दिनांक 12 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिके संबंध में
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई
(4) (2)
(3)
(1)
विशेष न्यायालय, दतिया.
राजस्व जिला दतिया.
1 श्री हितेन्द्र द्विवेदी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया.
No. C- 4691 - III - 6-4/81 Pt . VI . In exercise of the powers conferred by Sub- section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 1207- III- 6-4/81 Pt- VI dated 12 April 2016, namely :-
AMENDMENT
In the Schedule to the said Notification in Serial No .. (1) for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted:-
Name of the Special Court established by the State Government
Area for which the appointment made in Special Court
S. Name & Desig- No. nation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(2)
(3)
(4) (1)
Revenue District Datia.
Special Court Datia .
1 Shri Hitendra Dwivdei , Ist Additional Sesions Judge , Datia.
क्र. C-4693-तीन-6-4-81 भाग-छः- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को , प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 4853- तीन-6-4-81 भाग-पांच, दिनांक 4 सितम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिके संबंध में
(3)
(4) (1) (2)
राजस्व जिला टीकमगढ़.
विशेष न्यायालय, टीकमगढ़.
1 श्री सुनील कुमार, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.
No. C- 4693 - III - 6-4/ 81 Pt . VI. In exercise of the powers conferred by Sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D- 4853- III- 6-4/81 Pt- V dated 4 September 2015 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted:-
S.
Name of the Special Court established by the State Government
Area for which the appointment made in Special Court
Name & Desig- No. nation of the Presiding Officerappointed in the Special Court
(2)
(3)
(4) (1)
Revenue District Tikamgarh .
Special Court Tikamgarh .
1 Shri Sunil Kumar , IInd Additional Sesions Judge , Tikamgarh .
VIVEK SAXENA , O.S.D. (D.E.)