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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 13 January 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-01-13.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2017- पौष 23, शक 1938

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2016

क्र. ई- 5-570- आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 15 से 20 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाशं स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

105

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2017.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

106

क्र. ई- 5-896 - आयएएस - लीव -5- एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 एवं 1 जनवरी 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. ई - 5-683- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) डॉ. मनोज गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज अग्रवाल , भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोज गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. मनोज गोविल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई - 5-911 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अलीराजपुर को पूर्व स्वीकृत चाईल्ड केयर लीव के अनुक्रम में दिनांक 11 से 23 नवम्बर 2016 तक तेरह दिन का स्वीकृत चाइल्ड केयर लीव कार्योत्तर किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्र. ई- 1-407-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (2)

(1)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.:

1 श्रीमती दीप्ति. गौड़ मुकर्जी ( 1993 ) , आयुक्त-सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 2 श्री लोकेश कुमार जाटव ( 2004 ) , कलेक्टर, रायसेन.

संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग .

कलेक्टर, रायसेन

3 श्रीमती भावना वालिम्बे ( 2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं पर्यटन विभाग .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

क्र. ई - 1-410-2016-5- एक. श्री प्रभांशु कमल , भाप्रसे (1985 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री प्रभांशु कमल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में वेतन नियमों की अनुसूची में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

(3 ) श्रीमती गौर सिंह, भाप्रसे ( 1987 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस. त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4) श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 5-634 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस. , आयुक्त सागर संभाग , सागर को दिनांक 29 दिसम्बर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री विकास नरवाल, आयएएस. , कलेक्टर जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, आयुक्त, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विकास नरवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपनें पद पर कार्य करते रहते.

107 क्र. ई. - 5-683- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. -5-992- आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 एवं 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि. श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

108

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्र. ई. - 5-1007- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) डॉ. श्रीकांत (2) अवकाशकाल में डॉ. श्रीकांत पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

पाण्डेय, आयएएस. , को दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2016 तक , छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. श्रीकांत पाण्डेय अवकाश. पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2016'

क्र. ई- 1-329-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये पदस्थाना के लिए प्रतीक्षारत भाप्रसे , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1),

1

अपर कलेक्टर, जबलपुर

मु.का.अ. , जिला पंचायत श्री संजय गुप्ता ( 2007)

मु.का.अ. , जिला पंचायत 2 डॉ. मंजू शर्मा (2007 )

अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

3 डॉ. श्रीकांत पाण्डेय (2007 )

अपर कलेक्टर, रीवा

मु.का.अ. , जिला पंचायत

अपर कलेक्टर, इन्दौर

मु.का.अ. , जिला पंचायत 4 श्री शमीम उद्दीन (2008)

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2016

(4) डॉ. एम. मोहनराव द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई. - 5-536- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) डॉ. एम. मोहनराव,, आयएएस. , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 26 दिसम्बर 2016 से दिनांक 3 जनवरी 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम . मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-560 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) डॉ. एम. मोहनरांव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक शाह , भाप्रसे , प्रमुख सचिव , अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, प्रमुख सचिव , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, विकअ सह आयुक्त, उद्योग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

मिशन को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश अवधि में श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे, सचिव , खेल एवं युवक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा विमुक्तं घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का प्रभार सौंपा जाता है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा 'को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

L ( 4 ) श्री एम . बी. ओझा द्वारा संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सचिन सिन्हां सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई- 5-772- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी. नरहरि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 28 दिसम्बर 2016 से दिनांक 2 जनवरी 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्री पी . नरहरि की अवकाश अवधि में श्री अजयदेव शर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम . बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी . नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

क्र. ई - 5-997 - आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री सभाजीत यादव, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 22 से 28 दिसम्बर 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजयदेव शर्मा कलेक्टर, जिला इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सभाजीत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाशकाल में श्री सभाजीत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सभाजीत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-851- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा , आयएएस. , संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव , उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा 110

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्र. ई- 1-306-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 श्री विनोद चन्द्र सेमवाल ( 1985) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2016

क्र. 4948-4781-2016-2- एक. श्रीमती सपना त्रिपाठी, राप्रसे (आर. आर. 12 ) डिप्टी कलेक्टर, सतना द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि उनकी नियुक्ति के समय उनका गृह जिला सागर सेवा अभिलेख में अंकित है . श्रीमती सपना त्रिपाठी का विवाह दिनांक 29 नवम्बर 2012 को सीधी जिले के स्थायी निवासी श्री उमेश कुमार त्रिपाठी, वाणिज्यिक कर अधिकारी के साथ संपन्न हुआ. अतः उनके द्वारा विवाह के आधार पर गृह जिला सागर के स्थान पर सीधी करने का अनुरोध किया गया है.

( 2 ) राज्य शासन परीक्षणोपरान्त एतद्वारा श्रीमती सपना त्रिपाठी, राप्रसे ( आर. आर. 12 ) डिप्टी कलेक्टर, सतना के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला सागर के स्थान पर गृह जिला सीधी परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती. सपना त्रिपाठी, राप्रसे ( आर. आर. 12 ) , डिप्टी कलेक्टर, सतना के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे.

क्र. 4950-5236-2016-2- एक. राज्य शासन द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते, राप्रसे ( आर. आर. 2013 ) परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर एवं संचालक सी.एम. हेल्प लाईन, भोपाल को उनके द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर रहते हुए, विभागीय परीक्षा के निम्नानुसार

मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4).

(3)

अध्यक्ष राजस्व मंडल

अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

प्रश्न पत्र उच्च स्तर से उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर ) में नियुक्त होने के उपरान्त उक्त प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करता है:-

1. दांडिक, विधि तथा प्रक्रिया I , II & III

2. सिविल, विधि तथा प्रक्रिया

3. लेखा प्रथम एवं द्वितीय

4. प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया I , II & III 5. पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया

6. सर्वे परीक्षा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 3-2-2016- एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2016 ( उत्तरार्द्ध ) हेतु जिला हरदा, अनूपपुर एवं धार में मतदान दिनांक 4 जनवरी 2017 बुधवार को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्याम बाई धुर्वे, अवर सचिव.

111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्र. एफ -1 (ए) 68-2013-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2016 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत गोहावटी ( असम ) की यात्रा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

स्वयं 1. श्री रवि शंकर डेहरिया

पत्नी 2. श्रीमती बबीता

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे का चालू कार्य श्री अनिल कुमार शुक्ल, रापुसे, उप पुलिस अधीक्षक (शिकायत) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (अअवि प्रशासन) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कंडिका ( 2 ) में निर्देशित अधिकारी स्वत- अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री रवि शंकर डेहरिया , भापुसे , को अवकाश घेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि शंकर डेहरिया , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते..

क्र. एफ -1 (ए) 31-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा सुश्री सिमाला प्रसाद, भा.पु.से. सेनानी 26वीं वाहिनी, विसबल गुना का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 17 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2016 तक, चौंतीस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अड़सठ दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री सिमाला प्रसाद, भा.पु.से. सेनानी 26वीं वाहिनी , विसबल गुना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ -1 ( ए) 107-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. , पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर को दिनांक 19 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक, कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18 दिसम्बर 2016 एवं 8 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भा.पु.से. सेनानी, आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से.. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश. पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 399-1988- ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 1 से 20 नवम्बर 2016 तक, बीस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 40 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री सी.व्ही . मुनिराजू, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-1 (ए) 94-1999-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री उमेश जोगा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना को दिनांक 6 से 13 जनवरी 2017 तक के अर्जित अवकाश दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

112

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 3-100-2010- बत्तीस. - राज्य शासन , एतद्वारा , रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम, 2016 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य की नियुक्ति संबंधी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2016 में उल्लेखित श्री दिनेश कुमार नाईक के नाम के स्थान पर श्री दिनेश कुमार नायक सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर पढ़ा जावे. अतः समसंख्यक आदेश 21 दिसम्बर 2016 की कंडिका-2 एवं 3 की शर्तें यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा , उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला मुरैना , मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 1 ) एवं 40 [ सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत ]

प्र. क्र. 5- अ-82- भू-अर्जन- रक्षा- रायपुर - 2016-6353.- जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम - रायपुर, प.ह. क्र. 22 , रा.नि. वृत्त-03 , मामचौन, तहसील कैलारस उपखंड, जिला मुरैना में कुल 0.315 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रायपुर , प.ह.नं 22, रा.नि. वृत्त-03, मामचौन, तहसील कैलारस उपखंड जिला मुरैना में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सर्वे नम्बर

भूमि का प्रकार

क्र. सं.

अनुसूची

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

अर्जन का क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

स्वामित्व का प्रकार

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(6)

2.080 में से 0.150

72

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

राजेन्द्र, चन्द्रपाल , रामकुमार, पुत्रगण रामसिंह निवासी ग्राम, राजस्वअभिलेख अनुसार.

0.190 में से 0.060

2

कृषि भूमि

38 भूमिस्वामी

सिंधिया ना. बा. पिता मांगीलाल मु. कला बेवा मांगीलार वगैरहा निवासी ग्राम. राजस्व अभिलेख अनुसार.

113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.490 में से 0.060

39

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सुरेन्द्र सिंह पुत्र सीताराम सिंह वगेरह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार.

0.310में से 0.045

40

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामभजन, सेवाराम , वेदप्रकाष, रामलखन वगेरहा पुत्रगण बूटीराम निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार.

0.315 हेक्टेयर

कुल 4

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है.

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों , में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जानें की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को. कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है. इसलिए भू- अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं . अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .

प्र. क्र. 5-अ-82- भू-अर्जन-रक्षा- नोरावली- 2016-6354

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम-नोरावली सेमई प.ह. क्र. 62, रा.नि. वृत्त-05 , रामपुरकला, तहसील कैलारस उपखंड जिला मुरैना में कुल. 0.460 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्-

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निम्नानुसारं भूमि जो कि ग्राम - नोरावली सेमई प.ह.क्र. 62 रा.नि. वृत्त -05, रामपुरकला, तहसील कैलारस उपखंड जिला मुरैना में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

अनुसूची

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता स्वामित्व भूमि का प्रकार

क्र. सं. सर्वे नम्बर

का प्रकार

(6)

अर्जन का क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.170

4

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.170

2

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामेत पुत्र करनसिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार देवीलाल पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार.

0.120

3

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

चिरोंजी पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार

0.460 हेक्टेयर

कुल 3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

114

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है.

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है .

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं; खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है. इसलिए भू- अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .

प्र. क्र. 5 - अ-82- भू-अर्जन- रक्षा- धरसोला- 2016-6355 जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम - धरसोला प.ह.क्र. 60 रा.नि. वृत्त-05 , रामपुरकला , तहसील व उपखंड सबलगढ़ जिला मुरैना में कुल 3.050 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है , अर्थात्-

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम - धरसोला प.ह.क्र. 60 रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील व उपखंड सबलगढ़ जिला मुरैना में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -

अनुसूची

भूमि का प्रकार

क्र. सं. सर्वे नम्बर

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

(6)

अर्जन का क्षेत्र

(हेक्टेयर में )

(5)

(4)

स्वामित्व का प्रकार (3)

(2)

(1)

0.050 178

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.190में से 0.150

227

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हरिप्रसाद आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.300में से 0.100

3.

249

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

दुर्ग सिंग आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.380में से 0.210

233

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.380में से 0.300

243

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.380में से 0.300

242

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.400में से 0.240

246

7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

अनेगा बेवा मूला आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार).

0.390में से 0.210

406

8

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.470 में से 0.120

410

9

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

दुर्ग सिंग आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) अनेगा बेवा मूला आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

0.190में से 0.060

10

414

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.180 412

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सुभद्रा बेवा मंटोला निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

1.110में से 0.300

सेवाखाता

482

12

कृषि भूमि

महीपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.

115

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

(6).

0.450में से 0.210

सेंवाखाता

13

471

कृषि भूमि

सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.

0.630में से 0.090

472

14

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.270 में से

15

475

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रम्बो बेबा जुगनू आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

0.150 मंगी आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.330में से 0.150

476.

16

कृषिःभूमि

भूमिस्वामी

रामस्वरूप आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )

0.120में से 0.060

479

17

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.110 सेवाखाता

480

18

कृषि भूमि

0.060

सेवा खाता

477

19

कृषि भूमि

रामस्वरूप आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.

सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.

3.050 हेक्टेयर

कुल 19

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक् जांच के पश्चात् की गयी है.

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों , में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

विशेष : धास 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भूमि अर्जन अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ,

प्र. क्र. 5- अ-82- भू-अर्जन-रक्षा- पासौन कला- 2016-6356 जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम पासौन कला प.ह.क्र. 51 रा.नि. वृत्त-04 , सबलगढ़ तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना में कुल 4.155 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्-

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम - पासौन कला प.ह.क्र. 51 रा.नि. वृत्त-04, सबलगढ़ तहसील व. उपखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सर्वे नम्बर

भूमि का प्रकार क्र. सं.

अनुसूची

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

अर्जन का क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

स्वामित्व का प्रकार

(3)

(4)

(2)

(1)

(6)

(5)

0.520में से 0.270

681

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.280 406

2.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

शारदा निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) बिन्द्रावन निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

116

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(6)

0:870में से 0.300

415

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

लखपति आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) राजेन्द्र निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.200में से 0.150

4

413

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.200में से 0.150.

414

5

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.080 412

6

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

वसुदेव आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) 'महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).

0.420में से 0.150

423

7

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

बीरबल आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.740 में से 0.210

424

8

कृषि भूमिं

भूमिस्वामी

श्रीलाल आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.270में से 0.090

9

411.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मुरारी पुत्र रतनलाल, रामबाई, द्रोपती पुत्री रतनलाल आदि राजस्व अभिलेख अनुसार).

0.270 में से 0.090

10

410

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रतनलाल निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.090 में से 0.075

409

11

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

बद्री, लालपति आदि ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

1.140 में से 0.750

282

12

भूमिस्वामी कृषिभूमि

रामस्वरूप निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार )

0.840 में से 0.210

288

13

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

काशीराम निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.740 में से 0.360

268

14

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामप्रकाश निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

1.090 में से 0.300

267

15

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हेमलता बेवा रामचंद्र आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).

0.500में से 0.090

263

16

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

भोरूलाल , सामन्त पिता चुन्नी लाल निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

0:380में से 0.150

261

17

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

राजपाल सिंह निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

0.610में से 0.450

262

18

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सुन्ती बेवा शिवचरण आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार).

4.155 हेक्टेयर

कुल

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक् जांच के पश्चात् की गयी है.

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है .

विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल आवश्यकता है इसलिए भू- अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.

117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

प्र. क्र. 5 - अ-82- भू-अर्जन- रक्षा- बधरेटा-2016-6357

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम - बधरेटा प.ह.क्र. 00019, रा.नि. वृत्त-01 , सुजर्मा तहसील कैलारस उपखण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना में कुल 26.765 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है , अर्थात्ः-

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बधरेटा प.ह.क्र. 00019 , रा.नि. वृत्त -01 , सुजर्मा तहसील कैलारस उपखण्ड सबलगढ़ , जिला मुरैना में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

अनुसूची सर्वे नम्बर

भूमि का प्रकार

क्र. सं.

और पता

हितबद्ध व्यक्ति का नाम

अर्जन का क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

स्वामित्व का प्रकार

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.665 1 1448/1 /ख

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

(6)

सरदार पुत्र मुरलीधर निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार).

5.329में से 5.300

21448/1/क/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामजीलाल पुत्र हीरलाल निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

7.994में से 7.044

3 1448/1/क/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

गनपति आदि पुत्रगण मुरलीधर निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

3.500 में से 3.000

4 1448/1/क/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मु. लक्ष्मी देवी बेवा दिनेष सिंह आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

7.366 में से 0.500

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

5 1448/1/मिन-2

1.672 6 1450

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1.672 7.1450

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4.912 8 1468

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

26.765

कुल

महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

रामजीलाल आदि निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

रामेश्वरदयाल पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम ( राजस्व अभिलेख अनुसार) .

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है.

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है .

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अंर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है .

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

विशेष : धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .

विनोद शर्मा , कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

118

गृह ( पुलिस ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. एफ 2 ( क) -10-2015- बी-3- दो. राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2016-17 में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुसार पुलिस बल में वृद्धि हेतु 6250 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपरोक्त 6250 पदों का संवर्गवार शाखावार, जानकारी परिशिष्ट पर संलग्नं हैं.

3. इस पर होने वाला व्यय परिशिष्ट में दर्शायी गई मांग संख्या तथा लेखा शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

4. इन पदों के संबंध में किसी गैर वित्तीय व्यवभार के परिवर्तन करने के लिये गृह विभाग इन पदों की पूर्ति के लिए एक बार में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पदों की पूर्ति समान रूप से दो वर्षों में की जावे. चयन सूची की वैद्यता दो वर्ष निर्धारित की जावे.

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक- यूओ क्रमांक 565-548- ब- 8 - चार-16 , दिनांक 26 मई 2016 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकांत द्विवेदी, उपसचिव.

नवीन थाना/नवीन चौकी एवं चौकी का थाने में उन्नयन बाबत् विवरण लेखा शीर्ष- मांग संख्या- 03-2055- पुलिस- 109- जिला पुलिस ( 4491 ) - सामान्य व्यय ( जिला स्थापना )

प्रस्तावित

थाने/चौकी

झोन का नाम

स.क्र .

थाना चौकी

का नाम

जिले का नाम

प्रस्तावित बल

निकटतम थाने का निरी उनि सउनि प्रआर आर प्रआर आर योग

चालक चालक

उन्नयन की नाम

श्रेणी

(4) (5)

(3)

(1) . (2)

नवीन थाना (7) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) (14) (6)

0

1 35

4

19

1

9

बागसेवनियां 1

भोपाल कटारा हिल्स

भोपाल

1

उन्नयन गुनगा

2

ईटखेड़ी

भोपाल

मिसरोद

नवीन

समरधा

भोपाल

3

चौकी.

आष्टा/

नवीन 4

अमलाहा

सिहोर

चौकी.

उन्नयन सिहोर

5

गोपालपुर

नटेरन

नवीन 6

विदिशा कागपुर

चौकी.

उन्नयन

बोडा

7

राजगढ़

नवीन

पचौर मैहर

सतना

8 रीवा

देहात

थाना.

नवीन बैढन

नवानगर

सिंगरौली

9.

थाना.

1 24

3

7 11

1

0.

1

0 15

3 10 0

1

0

1

0

0 11 0

2 8

01

मंडी/इछावर

1 24

11 0

7

1

1

3

नसरूल्लागंज

0 11

2 80

0

1

0 .

20

0

1 1

1

5 9

3

0

1 25

6 13

0

4

1

0 1 25

4

6 13

0

1 119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

होशंगाबाद बालागंज

होशंगाबाद

10

नवीन चौकी.

रायसेन

11

नवीन थाना.

औ. क्षेत्र सतलापुर.

रायसेन देहात

12

नवीन चौकी.

रायसेन छीन्द

13

नवीन बरैली चौकी.

भौरा

14

बैतूल

नवीन चौकी.

सोनाघाटी

15

बैतूल

नवीन चौकी.

गंज

16

उन्नयन

बैतूल

उन्नयन

चंद्रावतीगंज

17

इन्दौर

इन्दौर

गांधी नगर

18

(7) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (6)

2

0 0 11

8

0

0

1

कौतवाली

25

130

6

1 1

4

मंडीदीप

0 15

0

0

1

3 10

1

कोतवाली

0

1

16

08 0

0

1

0 11

28

0

शाहपुर

0 11

2 8 0

0

0

1

बैतूल

4 0

3

1

1. 14 1

बैतूल

8

0 120

4 5

1

1

सांवेर

1 35 1

4

9 190

1

नवीन एरोड्रम

इन्दौर

थाना.

तिलक नगर

19

इन्दौर

नवीन परासिया. थाना.

20

इन्दौर

नवीन चंदननगर चौकी.

जिला अस्पताल.

उन्नयन

खरगौन बेडिया

21

बिस्टान

खरगौन

उन्नयन 22

बमनाला

खरगौन

23

नवीन भीकनगांव चौकी.

धार

24

राजगढ़

उन्नयन

0

1

4

9

35 1

19

1

0

10. 0

15

1

1

3

0

20

1

6

0

2

9

1

1

सनावद

17

0

1

6

1

1 3 5

भगवानपुरा

0

11

0

8

0

2

0

1

14

5

0

1 0

4

1

3

सरदारपुर

14 452 14 13 58 110 243 0

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

120

प्रस्तावित बल

प्रस्तावित

नाम

झोन का

उनि सउनि प्रआर आर

निरी

थाने/चौकी का नाम

जिले का नाम

प्रआर आर योग चालक चालक

निकटतम थाने का नाम

थाना चौकी उन्नयन की श्रेणी

( 6 ) ( 7) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

35

1

0

19

9

1

4

1

नागझिरी

उज्जैन उज्जैन

नवीन थाना

माधव नगर/ नरवर.

0 11

8

0

1

2

0 0

सैलाना

धामनोद

रतलाम

नवीन चौकी.

0

1

4

14

3

2

3

उन्नयन माधौगंज 1

ग्वालियर ग्वालियर गिरवाई

1 17.

0

7

3

4

1

कोतवाली 1

उन्नयन

मकसूदनगढ़

गुना

0 11

2

1.

0

केंट

0

8.0 घोसीपुरा

गुना

नवीन चौकी.

011

0

28

1

0

कोतवाली ०

नानाखेड़ी

गुना

नवीनं चौकी.

0

4 4

1 14

3

1

1

उन्नयन

कदवाया

ईसागढ़

अशोक

नगर.

1.1

0

2

0

8

1

0

कोतवाली ०

नवीन चौकी.

बंगला चौराहा .

अशोक नगर.

0

10

1

4

1

2

1

कोतवाली 1

उन्नयन

शिवपुरी फिजिकल

0

1 25

13

4

6

0

1

नवीन ब्यौहारी

पपौध

शहडोल शहडोल

थाना.

0

7

24

13

1

3

उन्नयन

खैरहा

शहडोल

बुढ़ार 0

0 0. 11

28

0

1

0

पाली

घुनघुटी

उमरिया

नवीन चौकी.

0

11

2

8

0

1

0

करनपठार 0

सरई

अनूपपुर

नवीन चौकी.

0

0 11

1

2 8

कोतवाली ० 0

फुनगा

अनूपपुर

नवीन चौकी.

0

1 10

2

3

0

3

उन्नयन

10

0

1

3

4

बिजुरी डिण्डौरी

1 1

0

उन्नयन

रामनगर मेहदवानी

अनूपपुर डिण्डौरी 121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

50

0 2

27

11

3

1

6

बरगी

तिलवारा

जबलपुर

जबलपुर

नवीन थाना.

0

0 15

3 10

11

0

गढ़ा

जबलपुर

नवीन चौकी.

धनवन्तरी नगर.

0 0.15

3 10

0

1

1

पाटन

नुनसर

जबलपुर

नवीन चौकी.

0

20

1

5

1

3

9

केंट

1

उन्नयन

जबलपुर गौरा बाजार

35

1

0

4

19

9

1

1

चीचली

नरसिंहपुर डोगरगांव

नवीन थाना.

24

0

7

3

11

1.

1

उन्नयन नरसिंहपुर 1

नरसिंहपुर स्टेशनगंज करेली.

0

24

1

11

7

1

3

उन्नयन

रावनवाडा

नरसिंहपुर 1

छिन्दवाड़ा

35

0

1

19

4

9

1

कोतवाली 1

सिवनी

नवीन थाना.

डूडा सिवनी (ग्रामीण).

15 454

0

60 112236

17

14

योग

प्रस्तावित बल

प्रस्तावित

झोन का नाम

प्रआर आर प्रआर योग

सउनि

निरी उनि

थाने/चौकी का नाम

जिले का नाम

आर चालक

निकटतम थाने का नाम

थाना चौकी उन्नयन की

श्रेणी

( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

( 6) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

(5)

(4)

(3 ) .

(1) (2)

0

8

0

11

2

0

1

सरदारपुर ०

धार

तिरला

इन्दौर

नवीन चौकी.

0

11

0

8

0

1

2

0

मनावर

सिंघाना

धार

नवीन चौकी.

1 14

0

4 4

1

1

राजपुर

0

1 14

4

3 3

4

1

1

उन्नयन उन्नयन राजपुर

पलसूद जुलवानिया

बड़वानी बड़वानी

0 11

0

2

1

8

मोहनगढ़ 0 0

सागर टीकमगढ़ बंधा

नवीन चौकी.

0

0 11

2 8

1

0

नवीन बलदेवगढ़ ०

टीकमगढ़ मजना

चौकी.

0 11

8

2

0

1

चंदेरा

सागर टीकमगढ़ जेवर

0.0

नवीन चौकी.

83

0

2

18 48

2 11

2

योग ..

0 31 989

240 527

कुलयोग .. 30 32 129 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

122

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश ओहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन-474 006

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्र. 3 सालि.- राज-9-4-2016-16891.- उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग का पत्र क्रमांक एफ-2 (क) -10-2015- बी- 2-दो, भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016 एवं पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक पु.अ. ग्वा- एसी- प्रथम- एल -14304-2016, दिनांक 29 दिसम्बर 2016 राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से पुलिस विभाग की क्षमता वृद्धि के परिपेक्ष्य में ग्वालियर जिले में चौकी गिरवाई का उन्नयन कर थाना गिरवाई स्थापित किये जाने की स्वीकृत प्रदाय की गयी है.

अतः उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में उन्नयित थाना गिरवाई की क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी करने का कष्ट करे .

नवीन थाना गिरवाई , जिला ग्वालियर :

थाने के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/मोहल्लों के नाम (2) नवीन थाना का नाम (1)

गिरवाई गांव थाना-गिरवाई

गोकुलपुर

गिरवाई ताल

अली नगर

विरावली

गोदूपुरा

भगवानपुरा

अजयपुर

वीरपुर

गिरवाई पहाड़िया

धोकलपुरा

निचलापुरा

नगरेकी पहाड़िया

बरथरियों का पुरा

छोटे बाबा अमरा पहाड़

जैन कालोनी

राजपूत कालोनी

सांई बिहार कालोनी

सर्वटे की पहाड़िया

पंचमुखी नगर

न्यू श्रीकृष्ण / श्रीकृष्ण कॉलोनी थाने से दूरी एवं दिशा

(3)

पश्चिम

01 कि.मी.

पश्चिम

01 कि.मी.

पश्चिम

04कि.मी.

05 कि.मी.

पश्चिम

पश्चिम

02 कि.मी.

दक्षिण- पश्चिम

03कि.मी.

02.5 कि.मी.

दक्षिण - पश्चिम

03 कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

02कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

1.5 कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

1.5 कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

0.2कि.मी.

दक्षिण -पूर्व

1.5 कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

उत्तर- पश्चिम

01 कि.मी.

उत्तर- पश्चिम

02कि.मी.

1.5 कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

1.5.कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

1.5 कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

0.5 कि.मी.

दक्षिण- पूर्व

01 कि.मी.

दक्षिण-पूर्व

04कि.मी.

पूर्व

03.कि.मी.

पूर्व

गडडा वाला मोहल्ला, ईमली नाका

13. बटालियन

महेशपुरा, बारह बीघा 04कि.मी.

पूर्व

01 कि.मी.

पूर्व

पूर्व

03 कि.मी.

बिजली घर, तांगा मोहल्ला , कुम्हारों

को. मोहल्ला, खटीक मोहल्ला मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

सैनिक कॉलोनी

सरदार की मल्टी

ठाकुर मोहल्ला

नीम चंदोबा

बेला की बावड़ी

बिरावली

NEW POLICE STATION GIRWAI , DISTT . GAWALIOR :

Name of village / mohalla including in new Police Station (2)

Name of new. Police Station (1)

Girwai

Girwai goun

Gokul pur

Girwai tal

Ali nagar

Birawali

Godu pura

123 (3).

पश्चिम

2.5कि.मी.

2.5कि.मी.

पूर्व

दक्षिण

02कि.मी.

दक्षिण

04कि.मी.

04क.मी.

दक्षिण

पश्चिम

02क.मी.

Distance & Direction from Police Station (3)

West

01 km

West

01 km

West

04 km

West

05 km

West

02 km

South-West

03 km

02.5km

South-West

Bhagwan pura

Ajay pur

Veer pur

South-East

03 km

South-East

02 km

South-East

01.5 km

Girwai pahariya

Dhokal pura

Nichala pura

South-East

01.5 km

South-East

02 km

South-East

01.5km

Nagre ki pahariya

North-West

01 km

Barthariyon ka pura

North-West

02 km

Chhote Baba amra pahar

Jain colony

South-East

01.5 km

South-East

01.5 km

Rajpoot colony

South-East

01.5 km

Sai vihar.colony

South- East

0.5 km

Sarawate ki pahariya

South-East

01 km

Panch mukhi nagar

New shri kirshana / Shri kirshana colony .

Gadda wala mohalla , Imli naka .

13thbatalian

East

04 km

East

03 km

East

04 km

East

01 km

Mahesh pura , Barah vigha

Bijli ghar , tanga mohalla ,

kumharon ka mohalla , khatik mohalla .

East

03 km

West

02.5 km

Sainik colony

East

02.5 km

Sardar ki multi

South

02 km

Thakur mohalla

South

04 km

Neem chandoba

South

04 km

Bela ki babri

Birawali

West

02 km

उक्तानुसार उन्नयित पुलिस थाना गिरवाई की अधिसूचना जारी किये जाने हेतू जानकारी प्रेषित है.

हस्ता./- हस्ता./-

पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर.

जिला अभियोजन अधिकारी , जिला ग्वालियर .

हस्ता./-

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला ग्वालियर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

124

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 1275. - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 8 के उप - निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

पता निर्वाचित सदस्य का नाम

क्रमांक

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(4)

(3)

(2)

(1)

1

कृषक सदस्य

श्रीमती गुड्डी राजे पत्नी श्री श्रीलाल राजे

ग्राम गणेशपुरा , पोस्ट- बड़ागाँव, मुरार, जिला ग्वालियर, म. प्र.

शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश राजभवन , भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2017

आदेश

क्र. एफ- 1-4-12 - रा.स. यू.ए. - 1-01 .-आदेश क्रमांक एफ - 1-4-12 - रा.स. यु.ए.1-1920 दिनांक 27 दिसम्बर 2012 के द्वारा प्रो. पियूष त्रिवेदी को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष की कालावधि के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल का कुलपति नियुक्त किया गया था. इनका 4 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 26 दिसम्बर 2012 को समाप्त हो गया है.

2. अतः, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग , मंत्रालय, भोपाल आगामी आदेश तक के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करेंगे .

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 20 जून 2016

क्र. 1213 - मण्डी निर्वा.-2016.- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, 105 - सैलाना, जिला रतलाम के वार्ड क्रमांक 07, कुन्दनपुर के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार कृषक सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

पता निर्वाचित सदस्य का नाम

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

राजेन्द्र प्रसाद - अम्बाशंकर

1

कृषक सदस्य

ग्राम सरवन, तहसील सैलाना, जिला रतलाम..

बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) 125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्र. एस - 3.क्षे.आ. श्रीदुर्गा- 2016-17-639.-मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु श्री दुर्गा खाडसारी शुगर मिल , मेन्द्राना , तहसील. पानसेमल, जिला बड़वानी ( मध्यप्रदेश ) के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूं :-

ग्रामों की क्षेत्र

क्रय केन्द्र

क्र. जिला/तहसील

संख्या ( हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

45. 1428.32 1 बड़वानी/पानसेमल

45 1428.32

योग .. फैक्ट्री गेट,

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

श्री दुर्गा खाण्डसारी शुगर मिल्स मेन्द्राना पानसेमल तहसील में गन्ना आच्छादित क्षेत्र की सूचीं पिराई सत्र 2016-17.

गन्ना आच्छादित रकबा ( हेक्टेयर में )

योग

जड़ी क्र. गांव का नाम गन्ना खरीदी बोया

गन्ना

केन्द्र गया.

गन्ना

(5) (6)

(3) (4)

(2)

(1)

62.22

16.80 45.42 1

फैक्ट्रीगेट

जुनापानी

47.36

17.80 29.55 2 आमदा फैक्ट्री गेट

25.04 41.52

16.47

जलगोन

3

फैक्ट्री गेट

1.06 6.53

5.47

4

फैक्ट्री गेट

चुनाभट्टी

9.92

4.22 5.70 5

फैक्ट्री गेट

पानसेमल

1.41.

0.66

0.75

फैक्ट्री गेट

6 जैतपुरा

13.35

11.15

2.20

धरडगांव

7

फैक्ट्री गेट

(5) (6)

(4)

(2)

(1)

(3)

1.71 1.71 8

फैक्ट्री गेट

दगडगाटी

12.11 14.85

2.74

फैक्ट्री गेट

9 राजपुरा

11.45

7.14

4.31

फैक्ट्री गेट

10 गौरीखेड़ा

4.91

4.91 11

फैक्ट्री गेट

दिवडीया

1.20. 2.65

1.45

देवधर

12

फैक्ट्रीगेट

1.38 1.38 13 बंधारा फैक्ट्री गेट

5.38 9.69

4.31

फैक्ट्री गेट

14 पिपलोद

3.54

2.42

5.97 15 पिपरानी फैक्ट्री गेट

2.14.

19.84

17.70 खडकी

16

फैक्ट्री गेट

16.32. 18.06

1.74

17 पन्नाली फैक्ट्री गेट

1.96 7.11

5.16

18 ओसवाडा फैक्ट्री गेट

9.28 9.28 मतराला

19

फैक्ट्रीगेट

2.04

2.04 20

फैक्ट्री गेट

चिखल्दा

20.87

4.04

24.92 21 मेन्द्राना फैक्ट्री गेट

125.56

39.80 85.76 फैक्ट्री गेट

22 कानसुल

66.32

39.67

26.65

फैक्ट्री गेट

23 गोंगवाडा

13.41

4.90. 8.51 फैक्ट्री गेट

24 बालझिरी

27.20

15.11

12.09

फैक्ट्री गेट

25 जाहुर

11.68

9.96

21.64 26 भमराटा फैक्ट्री गेट

36.28

28.80

65.08 फैक्ट्री गेट

27 निसरपुर

51.58

30.86 28

20.72

भेलन फैक्ट्रीगेट

78.40

46.10

32.30

29 टेमला फैक्ट्री गेट

23.35

9.93

13.42

फैक्ट्री गेट

30 दुधी

67.50

32.90 34.60 31 भडगोन फैक्ट्री गेट

70.21

41.80

28.41

32 गोरतलाई फैक्ट्री गेट

87.28

44.00 43.28 खेतिया

33

फैक्ट्री गेट

150.26

51.26 99.01 34 वेहडिया फैक्ट्री गेट

75.79

48.57

27.22

35 भातकी फैक्ट्री गेट

1.73 1.73 36

फैक्ट्री गेट

बांदयाबड

1.90 1.90 राखी

37

फैक्ट्री गेट

12.15 25.65

13.50

38 मलगांव फैक्ट्रीगेट

50.52

32.16 18.36 39 मल्फा फैक्ट्री गेट

3.30

3.30

फैक्ट्री गेट

40 आमझिरी

5.46 9.11

3.66

41 टेमली फैक्ट्री गेट

48.89

26.51 22.38 फैक्ट्री गेट

42 बबूलताड

1.90

0.29 1.61 43

फैक्ट्री गेट

रोकडीया

43.47

30.44

13.03

44 बागदेव फैक्ट्री गेट

2.12

2.12

फैक्ट्री गेट

45 करणपुरा

कुल टोटल : 561.06 867.27 1,428.32 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017.

126

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्र. गन्ना-एस - 3.क्षे.आ. मॉ रेवा- 2016-17-654.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा . लि. नर्मदानगर , तहसील कुक्षी, जिला धार (मध्यप्रदेश ) के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्रय केन्द्र

क्र. जिला/तहसील

ग्रामों की क्षेत्र संख्या ( हेक्टेयर में )

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

55

654.52

फैक्ट्री गेट

1 धार/कुक्षी

72

23.51 2 धार/गंधवानी

फैक्ट्री गेट

1023.19

47

3 धार/मनावर

फैक्ट्री गेट

827.61

15

फैक्ट्री गेट

4 बड़वानी/अंजड़

34

556.35 5 बड़वानी/बड़वानी फैक्ट्री गेट

09

20.621

फैक्ट्री गेट

6 बड़वानी/राजपुर

3105.80

232

कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए. गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल , गन्ना आयुक्त..

तहसील- कुक्षी ( जिला धार )

क्र.. ग्राम

हवाई दूरी कि.मी.

[ भाग 1

(3)

(4) (1) (2)

12.39

12.9

भवरिया

13

2.14

5.53

14 पिपल्या

2.82

6.5 15 पुरा

2.4

4.9

16 दोंद

14.91

10.8

17 कोठड़ा

21.35

4.51

18 बोधवाड़ा

1.9 लिंगवा

3.43

19

4.05

5.27

20 बेडबालियॉ

17.41

17.2

सुसारी

21

7.78

8.22

22 करोदीया

1.05

13.6

23 नवादपुरा

2.9

17.2

24 डेहर

1.02

.9.45

25 देशवालियां

6.07

19.4

26 कुक्षी

24.5

5.09 27 बड़दा

3.12

20.3

28 पडियाल

2.19

9.37

29 कटनेरा

10.27

19.1

30 कापशी

2.1

25.9

31 आली

1.01

20.1

32 सिलकुऑ

1.2

9.81

33 रिक्ती

0.1

9.81

34 रसवा

1.2

8.31

35 तालनपुर

7.73

21.8

36 डोगरगांव

7.1

18.6

37 पिथमपुर

1

15.6

38 बबुलसा

2

1.17

39. अमलझुमा

11.1

0.8 40 धनोरा

1.7

14.6

क्षेत्रफल हेक्टर

(4)

(3)

(1) (2)

77.05

2.43

1 चिखल्दा

30.8

4.12

2 गेहलगांव

3.41

67.19 3 मलवाड़ा

44.8

4.66

4 कड़माल

32.5

6.87

5 खापड़खेड़ा

25.92

8.11

6 बाजरीखेड़ा

152.44 7 नर्मदानगर (खेड़ा- सिसग ) 0.92

45.05

9.76

8 निसरपुर

1.19

11.8

कोटेश्वर

9

0.79

14.8

10 कोणदा

4.7

17.5

11 दोगावां

2

23.8

12 कुआं- धर्मराय

41 लोनी

15.6

0.79 42गोरदा

1.7 43 रेक्ती

9.71

7.12

0.7 44 खंडवा

2.05

4.71

45 दाहोद

1 46. खरजाना

13.6

0.7

15.1

47 गोगावा

2

16.4

48 गोरडा

1.9

18.2

49 किकरवास

27.2

2.3 50 जमदा

1.7

27.5

51 अतारसुमा

1.9

13.3

52 खड़जाना

2.05

23.7

53 बदवानिया 127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

2.03

27.1

54 सिद्धी

0.79

13.1

55 बारुद

योग .. 654.52 तहसील-गंधवानी ( जिला धार )

क्षेत्रफल हेक्टर क्र. ग्राम

हवाई दूरी कि.मी.

(4)

(3)

(1) (2)

0.97

17.8

1 सोनगांव

2.15

24.8

2 पानवा

4.71

17.9

3 पीपली

2.04

15.5

4 धाड़लाई

1.5

38.5

5 जिरावाद

1.81

28.4

गंधवानी

6

1.75

23.5

7 देदली

2.12

29.5

8 मलहर

2.05

31.2

9 साली

2.18

28.2

रोनगॉव

10

1.17

34.4

सतुमरी

11

1.06

22.2

12 वखतला

योग . 23.51 तहसील- मनवार ( जिला धार )

क्षेत्रफल हेक्टर

हवाई दूरी कि.मी.

क्र. ग्राम

(4)

(3)

(2)

(1)

25.38

7.47

1 देवगढ़

41.32

8.28

2 कवटी

8.03

7.46

3 साततलाई

30.05

21.9

4 सरिफपुरा

17.05

20.3

5 उरदना

4.9

11.8

सिंधाना

6

3.8

12.2

7 लोहारी

4.14

3.7

8 गणपुर

10.05

19.5

9 जोतपुर

7.63

10.5

10 पिपलाज

17.4

27.2

11 मिर्जापुर

119.2

15.5

12 सेमल्दा

73.05

13.9

13 अछोदा

11.07

16.7

14 सिरसाला

2.5

1.2

15 डोगरगॉव

97.4

14.6

16 करौली

4.2

16.2

17 बड़गाँवखेडी

22.01

5.57

18 मांडवी

(4)

(3)

(2)

(1)

17.22

21.5

बलीपुर

19

29.2

23.3

20 अजंदा

11.8

25.1

21 कुवाली

147.46

10.1

22 एकलबारा

39.9

17.2

23 पेरखड़

67.2

20.4

24 वायल

8.5

5.31

25 सिरसी

35.2

22.3

26 पिपरीमान

22.11

4.5

27 गोपालपुरा

4.3

15.2

28 बीजाबेडी

0.69

24.4

29 भरडपुर

8.18

22.2

30 पिपरी

25.54

26.1.

31 लुन्हैरा

37.5

20.5

32 कलवानी

3.9

10.2

अंजदीकोट

33

2.8

22.4

34 जाजमखेड़ी

30.3

23.4

35 मनावर

2.63

18.1.

36 टोकी

2.9

10.6

37 साला

3.2

183

38 खेड़ीहवेली

1.9

9.94

39 सुलगांव

2.14

921

40 रणतलाव

1.38

9.21

41 पालासी

1.11

20.4

42 कुड़ाराखाल

4

14.6

43 महताबखेड़ी

3

16.2

44 झापड़ी

2.15

20.1

45 गोलाटी

5.67

21.1

46 बागलिया

2.13

22.5

47 लाखनकोट

योग .. 1023.19 तहसील-अंजड़ ( जिला बड़वानी )

28.4

18.7

1 चकेरी

164

16

2 अंजड़

159

20

3 मोहीपुरा

175.3

18.8

4 दतवाड़ा

53.11

12

5 आवली

45

22

6. केसरपुरा ( पुनरवॉस )

134.4

15

7 छोटा बड़दा

4.7

14

8 छापरी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

128

(4)

(3)

(1 ) ( 2)

2.8

22

9 विलवा रोड

25

4.9. 10 सुराना

35.3

18

11 गोलाटा

3.2

: 9.69

12 बड़गांव

5.4

16.8

13 झोलपीपरी

20

6.9 14 साजवाय

19

15 पलासियाँ

5.2 योग .. 827.61 तहसील- बड़वानी ( जिला बड़वानी )

66.78

7.61

1 बड़वानी

37.8

9.1

2 तलून

17.2

12.8

3 बोरलाय

18.2

12.7

4 धनोरा

26.03

10.2

5 पिपरी

3.5

6.3

6 कालीबेड़ी

2.8

6.1

7 तलाड़ा बुजूर्ग

39.7

7.4

8 पिपलाज

35.02

7.3

कुंडिया

9.

32.26

6.1

10 छोटी- कसरावद

87.5

8.1

11 पिपलुद

18.05

10.2

12 उटावद

10.92

9.8

13.सेंगावा

13.2

8.19

14 करी

7.02

7.43

15 कल्यानपुरा

2.05

4.83

16 खेड़ी

69.7

4.17

17 बगुद

25.53

3.28

18 एकलारा

2

12.9

19 जागरवा

0.82

7.88

20 पिछोड़ी

1.1

8.5

: 21 जामदा

0.7

9.1

22 कोठड़ा

1.3

12.9

23 अवल्दा

1.04

15.2

24 भावती

1.08

9.8

25 बिजासन

:

2.5

21.6

26 मोरकटा

1.7

24.2

27 निवा

1.9

16.8

28.अमलाली

2.24

5.21

29 पेन्डरा

11.98

5.19

30 भिंलखेड़ा

(4)

(3)

(2)

(1)

0.97

3.13

31 राजधाट ( कुकरा )

0.9

11.2

नायनपुरा

32

2.8

10.1

33 पाल्या

10.06

11.1

34 सोन्दुल

योग 556.35 तहसील- राजपुर ( जिला बड़वानी )

3

20

1 साली

2.8

22

2 भागसुर

1.5

23

3 कासेल

0.76

24

साकड़

4

3

25

5 मंदील

2.05

15

6 बालकुआं

1.07.

20

7 भामी

1.04

25

8 मोरनी

5.4

29.5

9 उपला

योग .. 20.62 क्र. एस - 3.क्षे.आ. रेवाकृपा- 2016-17-657.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु रेवाकृपा शुगर मिल प्रा. लि. भिटोनी, जिला-जबलपुर ( म. प्र. ) के. लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूं :-

ग्रामों की क्षेत्र

क्रय केन्द्र

क्र. जिला/तहसील

संख्या ( हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

150 1974.00

फैक्ट्री गेट

1 जबलपुर/शहपुरा

240.00

60

फैक्ट्री गेट

2 जबलपुर/पाटन

122 2459.00

फैक्ट्री गेट.

3 नरसिंहपुर/गोटेगांव

योग . 332 4673.00 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.

129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. जबलपुर (आकृति समूह का एक संस्थान )

गन्ना पिराई सत्र 2016-17 प्रस्ताव

तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर की सूची

जड़ी II रकबा

जड़ी I रकबा

नौरपा गन्ना

क्र. गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(3) (4) (5) (2)

(1)

0.10

0.75

2.10

1 पौडी (फाटक )

10.10

20.90

0.00

2 घुन्सौर

6.70 3.20

3.10

3 कैथरा ( शहपुरा)

0.30

0.20

0.10

4 भिटौनी

2.10

0.10 0.00

5 भमकी

2.00

0.00

0.20

6 खमदेही

0.20

0.00

0.30

7 भदरवारा

7.40

10.50

21.00

8 गंजकटंगा

0.40 0.20

4.10

9 शहपुरा

7.80

0.90

1.84

10 नोनी (टिपरा )

0.00 0.30

0.10

11.खिरकाखेड़ा

0.30 0.65

0.15

12 किसरोद

5.00

5.00

0.15

13 टिकरी

2.50 6.10 4.40 14 टिपरा

5.40

5.20

4.10

15 मगरमुहा

22.10

55.10

22.56

16 नटवारा

0.80 2.40

2.15

17 इमलिया

1.90

3.10

0.20

18 छपरट

0.20

0.40

0.40

19 कुलोन ( छपरट)

2.10

3.10

0.25

20 रैयाखेड़ा

0.40

0.00

0.18

21 पौड़ी ( परछिया )

0.20

0.20

0.10

22 कटंगी ( सहजपुर )

1.35

0.00

0.10

23 ईश्वरखेड़ा

2.30

0.00

0.20

24 लुहारी

0.00

0.10

0.00

25 भमका

0.20

0.10

0.00

26 मालकछार

0.30

0.00

0.10

27 दिघोरी

0.10 0.20

0.00

28 ढ़िमर ( झोझी )

0.10

0.10

0.00

29 पिपरिया ( कनवास )

1.40 1.40

0.10

30 सहजपुर

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में ) कुल रकबा

जड़ी III रकबा

संभावित उत्पादन 40टन/हे.

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45% (9)

रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी. (10)

(8)

(6)

(7)

122.00

54.90

3.05

0.10

558.00

1240.00

31.00

0.00

270.00

15.00

600.00

2:00

12.60

28.00

0.70

0.10

88.00

2.20

39.60

0.00

64.80

144.00

3.60

1.40

9.00

20.00

0.00

0.50

1668.00

750.60

41.70

2.80

90.00

200.00

5.00

0.30

256.29

14.24

3.70

569.52

13.50

30.00

0.35

0.75

32.40

72.00

0.70

1.80

458.00

206.10

11.45

1.30

301.50

16.75

-670.00

3.75

302.40

672.00

2.10

16.80

1887.48

4194.40

104.86

5.10

118.08

262.40

6.56

1.21

216.00

97.20

5.40

0.20

21.60

48.00

1.20

0.20

177.30

394.00

9.85

4.40

15.84

35.20

0.88

0.30

12.60

0.70

28.00

0.20

45.90

102.00

2.55

1.10

45.00

100.00

2.50

0.00

21.60

1.20

48.00.

1.10

9.00

20.00

0.50

0.20

10.80

24,00

0.20

0.60

10.80

24.00

0.60

0.30

5.40

12.00

0.30

0.10

52.20

116.00

2.90

0.00 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

130

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.20

0.10 0.15

31 झोझी

3.00

4.40

4.10

32 रमखिरिया

0.20

0.00

0.10

33.नाचनखेड़ा

0.20

0.00

34 रामघाट ( पिपरिया ) 0.00

1.10

0.50

0.40

35 बिजना

2.00

1.10

0.50

36 महगवा सगड़ा

4.50

1.56

2.78

37 बरगी

0.20

0.40

0.10

38 बम्हनौदा

0.20

0.00

0.10

सुरई

39

0.30

0.00

0.10

40 सीतलपुर

1.60

4.70

9.40

41 बिलपठार

1.90

0.60

0.40

42खपरा

0.40

0.00

0.20

धरमपुरा बंधा

43

0.00 0.30 बरखेडा ( सहजपुर ) 0.00

44

0.20

0.10

0.10

45 परछिया

0.90

0.00

0.10

46 बरहां

0.20

0.20.

1.50

47 हिरापुर बंधा

8.50 30.10

62.25

48 उमरिया

0.20

0.00

1.00

खैरी बंधा

49

0.10 0.20

0.10

50 सहोजनी

10.50 4.10

7.10

51 लूटी

0.20

0.50

0.10

52 भीटा

0.20

0.00

0.10

53 अगासी

1.00. 0.30

2.10

54मनगंवा

0.30

0.20

4.43

55. मानेगांव

0.00 0.20

0.10

56 गड़रपिपरिया,

0.00

1.10

0.00

57 कैथरा ( सहजपुर )

0.20

0.20

0.00

58 सिहोदा

25.30 15.10

16.10

59 ठुठा ( मानसनगर )

0.20

0.00 1,10 60 बिलखिरवा

2.40

5.40

61 मटवारा

15.20

2.60

1.70

1.10

62मुडीया

0.40 0.10

0.10

63 ज्वाप

1.00

0.10 0.40

64 लम्हेटा

0.00

0.50

0.10

65 भीटा

5.10

6.50

10.10

66.कुसमी

5.00

15.20

4.45

67 डोभी

0.00

0.90

0.10

68 जमुनिया ( ज्वाप )

(10)

(8)

(9)

(7)

(6)

9.90

22.00

0.55

0.10

307.80

684.00

17.10

5.60

7.20

16.00

0.40

0.10

18.00

8.10

0.45

0.25

37.80

84.00

2.10

0.10

99.00

220.00

5.50

1.90

216.92

482.06

12.05

3.21

18.00

40.00

1.00

0.30

9.00

20.00

0.50

0.20

7.20

16.00

0.40

0.00

376.20

836.00

20.90

5.20

52.20

2.90

116.00

0.00

10.80

24.00

0.60

0.00

12.60

28.00

0.70

0.40

10.80

24.00

0.60

0.20

18.00

40.00

1.00

0.00

36.00

80.00

2.00.

0.10

2364.30

5254.00

30.50

131.35

25.20

56.00

1.40

0.20

24.00

10.80

0.60

0.20

464.40

25.80

1032.00

4.10.

14.40

32.00

0.80

0.00

7.20

16.00

0.40

0.10

144.00

64.80

3.60

0.20

95.92

213.17 .

5.33

0.40

7.20

16.00

0.40

0.10

41.40

92.00

1.20

2.30

10.80

24.00

0.60

0.20

2460.00

1107.00

61.50

5.00

27.00

60.00

0.20

1.50

450.00

1000.00

25.00

2.00

221.60

99.72

0.14

5.54

14.40

32.00

0.80

0.20

30.78

68.40

0.21

1.71

14

10.80

24.00

0.60

14

390.60

868.00

0.00

21.70

14

443.70.

986.00

24.65

0.00

15

18.00

1.00

40.00 .

0.00 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017-

भाग 1. ] .

(6)

(5) ..

(4)

(3)

(2)

(1)

1.90

1.35

1.30

0.90

69 झुरई पिपरीया

0.00

0.20

0.00

0.10

खैरी (लमेहटा)

70.

0.20

0.20

2.20

5.80

फूलर

71

0.20

0.20 0.30

0.10

72अहरोरा

2.10

10.20 5.70

4.90

73 करहैया

0.00

1.30

1.40

0.25

74

केवलारी

0.30

0.10

0.20

0.10

75 भरदा

0.20

1.10

5.00

4.90

76 नीमखेड़ा

0.40

0.10 0.10

0.10

रैनी

77

0.20

0.10

0.20

0.15

78 आमहिनोता

0.00

0.20

0.10

0.10

79 मजीठा

0.00

0.20

5.30

0.10

80 करहैया कला'

0.00

0.10

0.40

0.35

81 कटीला

0.00

3.90

0.60

0.14

इमलिया (मानेगांव )

82

0.10

0.15

83 लामी

2.10

2.30

4.10

84 मनगवां

0.10

0.00

0.10 0.10

0.00

85 तिलवारा

0.10

0.20

0.00 0.00

86 कूड़न

5.00

15.10

36.10

40.00

87. मनकेडी

0.20

0.10

8.10

0.10

88 खमरिया

3.20

0.20

0.70

0.86

89 तेवर पिपरीया

0.10

0.10

0.20

0.10

90 कुआंखेडा

0.10

0.10

0.20

0.00

91 जमखार

1.90

5.30

10.30

5.08

92 चरगंवा ( नवीन )

8.90

15.50

31.60

28.30

93 कुसली

0.25

0.20

0.10

1.79

94.जमुनिया (मैली)

0.10

0.10

0.10

0.00

95 सालीवाडा ( मैली )

9.00

20.10

41.12

29.10

96 सुनाचर

0.20

0.20

0.00

0.10

97 गुंदरई

0.00

0.00

2.64

0.00

98 मैली

4.70

3.70

6.15

2.10

99 बेलखेडा

2.10

4.70

7.15

0.37

100 हिनोतिया

0.20

0.00

3.10

0.40

101 पिपरिया कंला

5.10

6.10

15.10 15.00

102मातनपुर

0.00

0.00 0.40

0.00

103 गुबरा कला

3.40

7.20

5.40

4.11

104 बिहारीपुरा

2.30

15.10

21.10 18.10

105 सुन्द्रादेही

1.10

1.10

0.00 0.00

106 इमलिया

131

(10) (8)

(9)

(7)

15

98.15

218.11

5.45

15

5.40

12.00.

0.30

15

151.20

336.00

8.40

15

14.40

32.00

0.80

16

412.20

916.00

22.90

16

53.10

118.00

2.95

16

12.60

28.00

0.70

14.

201.60

448.00

11.20

16 28.00

12.60

0.70

16

11.70

26.00

0.65

7.20

17 16.00

0.40

17

100.80

224.00

5.60

17

15.27

0.85

33.93

17

83.52

185.60

4.64

18

4.50

10.00

0.25

18

154.80

8.60

344.00

3.60

19 8.00

0.20

19

5.40

12.00

0.30.

19

1731.60

3848.00

96.20

20

153.00

340.00

8.50

20

89.32

198.49

4.96

23 20.00

9.00

0.50

24

7.20

16.00

0.40

24

406.46

903.24

22.58

24

1517.40

3372.00

84.30

25

42.04

2.34.

93.42

25

5.40

12.00

0.30

25

1787.76

3972.80

99.32

25

9.00

20.00

0.50

26:

105.60

47.52

2.64

26

299.70

16.65

666.00

27 572.80

257.76

14.32

28

66.60

148.00

3.70

28 1652.00

743.40

41.30

30 16.00

0.40

7.20

30

361.97

804.37

20.11

30

1018.80

56.60

2264.00

30

39.60

2.20

88.00 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

132

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.00

0.00

0.00

0.00

107 झाँसी

0.00

0.20

0.20

0.10 108 भौतिया

0.35

0.00

0.00

2.10

109 वरमान

0.39

0.00

0.00

0.10

110 झलोन

0.50

0.30

5.40

3.10

111 तुमरा

8.10

8.40

14.10

10.20

112गोकला

0.00

0.10

0.00 10.50

113 छपरा

1.90

22.70 5:40

21.11

114 मेरेगांव

30.90

40.10 30.10

35.10

115 बेलखेडी

8.90

7.10

12.10

14.10

116 बसेड़ी

5.35

0.20

5.60

0.10

117 गुबरा खुर्द

0.10

0.60

3.60

0.00

118 सिमरिया

1.20

2.10

4.20

0.10

119 कुड़ा ( इमलिया)

0.00

0.10

6.50

0.00

120 धनगंवा

4.50

6.10

5.30

0.40

121 कुडाकला

3.20

5.00

9.10

15.20

122बरपटी

35.10

8.70

13.90

11.57

123 पावला

1.35

2.10

2.30

6:90

124 चरगंवा (पुरानी )

0.20

0.10

3.20

0.24

125 मिहगंवा ( भडपुरा)

0.40

5.10 0.10

0.10

126 जगतपुरा

0.20

0.10

6.10

0.00

127 धरती कछार

0.10

0.10 0.10

1.90

128औरिया

2.60

1.20

3.30 3.10

129 बम्बाबारी

0.40

0.30

2.10 0.20

130संर्रा

4.50

5.20

3.10 0.30 131 पाथर पौडी

5.50

0.30

5.20

6.10

132 महगंवा ( खाप )

0.90

1.60

6.90 6.95

133 दलपतपुर

8.90

8.50

10.70 8.10

134केदारपुर

1.95

0.60

2.10 2.10

135 अहमदपुर

5.10

5.30 5.20

11.10

136 देवरी (पुरानी)

3.40

3.50

5.50

1.73

137 बढैयाखेड़ा

0.00

0.20

6.30

0.15

138 किसलई

25.20

4.35 8.80

8.10

139 सुनवारा

0.75

0.40

2.80

1.84

140 नयानगर

0.25

0.30

0.20

0.00

141 सिंगोरी

0.00

1.90

5.00

0.10

142 इमलिया ( ललपुर )

1.70

0.00 1.30 2.40 143 बिजना

4.00

5.00

3.90

3.10

144 भारतपुर

0.35

2.20 0.20 0.39 145 दपकिया

(10)

(9)

(8)

(7)

30

0.00

0.00

0.00

30

9.00

20.00

0.50

31

44.10

98.00

2.45

31

8.82

19.60

0.49

32

167.40

372.00

9.30

32

734.40

1632.00

40.80

33

190.80

424.00

10.60

34

919.98

2044.40

51.11

34

2451.60

5448.00

136.20

34 1688.00

759.60

42.20

34

202.50

450.00

11.25

35

77.40

172.00

4.30

35

136.80

304.00

7.60

35

118.80

264.00

6.60

35

293.40

652.00

16.30

35

585.00

1300.00

32.50

35 2770.80

1246.86

69.27

35

227.70

506.00

12.65

36

67.30

149.55

3.74

37

102.60

228.00

5.70

38

115.20

256.00

6.40

38

39.60

88.00

2.20

38

183.60

408.00

10.20

54.00

120.00

3.00

235.80

524.00

13.10

307.80

684.00

17.10

294.30

654.00

16.35

651.60

1448.00

36.20

121.50

270.00

6.75

480.60

1068.00

26.70

254.39

565.31

14.13

119.70

266.00

6.65

836.10

1858.00

46.45

104.26

231.68

5.79

13.50

30.00

0.75

126.00

280.00

7.00

97.20

216.00

5.40

288.00

640.00

16.00

56.52

125.60

3.14 133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(6)

(4)

(3)

(5) (1) (2)

0.50

0.40

0.20

5.10

146 भीकमपुर

1.10

0.25

0.35

4.80

147 सिद्यपुरी

0.20

0.20

0.35

148

0.40

प्रेमनगर ( सूखा )

0.20

0.25

1.30

1.50

गंगई

149

0.20

0.35

0.40

6.20

150 रजोला

412.44

320.11

658.97

582.78

कुल योग

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर (आकृति समूह का संस्थान )

गन्ना पिराई सत्र 2016-17 हेतु आरक्षण प्रस्ताव तहसील-पांटन, जिला-जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

जड़ी III रकबा

जड़ी I रकबा

जड़ी II रकबा क्र. गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

नौरपा गन्ना

(6)

(3) (4)

(2)

(5) (1)

0.40

3.00

2.20

0.40

1 सहसन

0.30

1.90

2.15

0.20

2 खैरी (सहसन)

1.10

0.80

0.40

0.00

3.कुवरपुर

2.90

3.10

2.10

0.20

4 रैयाखेड़ा

3.80

10.00

0.61 3.80

5 धनेटा

0.20

0.20

0.00

0.60

6 भुवारा

0.10

1.10

1.10

3.50

7 राखी

1.10

2.80

0.00

0.00

8 ग्वारी

0.00

0.40

0.50 1.10

9 बम्होरी

1.90

1.10

0.30

0.00

10 भकलिया

1.10

0.40 0.50

0.10

11 नन्दवारा

0.00

3.20 1.10

0.30

12 चदवा

3.20

0.80

2.40 0.00

13 पड़रिया ( भमक)

1.65

0.40

0.10 0.40

14.कुमगंवा

0.80

0.50

0.70

0.30

15 सिमरिया

0.20

0.50

1.94

3.61

16 बढैयाखेड़ा

0.45

0.40

0.40.

0.10

17 मढ़पिपरिया

0.35

1.10

5.30 1.90

18 पाटन

0.90

1.50

3.80.

0.10

19 सिन्गोरी

0.00

0.60

0.40

0.00

20 चपोद

(10)

(9)

(8)

(7)

248.00

111.60

6.20

117.00

260.00

6.50

20.70

1.15

46.00

58.50

130.00

3.25

128.70

286.00

7.15

35537

78972

1974.30

(क्षेत्रफल हेक्टयर में ) कुल रकबा

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%

संभावित उत्पादन 40 टन/हे.

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.

(9)

(10) (8)

(7)

6 240.00

108.00

6.00

8

81.90

182.00

4.55

92.00

41.40

10 2.30

10 332.00

149.40

8.30

10

327.78

18.21

728.40

11

18.00

40.00

1.00

11

104.40

5.80

232.00

70.20

11 156.00

3.90

12 80.00

36.00

2.00

12

59.40

132.00

3.30

13

37.80

84.00

2.10

13

82.80

184.00

4.60.

115.20

14 256.00

6.40

14 102.00

45.90

2.55

14

41.40

92.00

2.30

15 249.89

112.45

6.25

15

24.30

54.00

1.35

15

155.70

346.00

8.65

16

113.40

252.00

6.30

17 40.00

18.00

1.00 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

134

(6)

(3) (4) (5)

(2)

(1)

0.80

1.10

0.00 0.00

21 अमरपुर

0.00

0.20 0.40

0.00

22 गुरूपिपरिया

1.36

0.45

0.80

0.60 23 डूंडी

3.00

0.50

1.70

0.00

24 महुआखेड़ा

0.00

0.20 0.30

7.35

25 गाड़ाघाट

0.30

0.40

0.00

0.10

26 भोरदा

0.40

0.30

0.00

0.00

27 सिन्गोरी

5.20

6.90 3.10

1.08

28 सिंगोरी

1.36

0.40

0.00

0.00

29 सरखण्डी

0.30

0.40 30 नीची

0.10

0.20 0.30

0.35

31 मुस्करा

1.47

1.10

4.60

6.16

32नीमी

0.40

0.40

2.30

0.20

कटरा बेलखेड़ा

33

0.50

0.20

0.00

0.10

34 सिमरिया

1.60

1.10

2.30

0.10

35 रोसरा

0.30

0.20

0.10

0.15

36 डुडी

0.25

0.00

0.30

3.00

37 जरोद

2.25

1.20 1.20

0.00

38 बरोदा

0.30

0.50 0.40

2.30

39 हटेपुरखुर्द

0.80

0.80

1.69

40 खमोद

2.30

1.90

0.10

0.30

41 उजरोड

0.50

0.00 0.80

3.69

42हटेपुरकलां

2.10

0.60

0.40

0.00

43.आगासोद

0.60

0.20

1.30 0.30

44 रमखिरिया

0.30

0.20

0.10

0.10

45 सहसन पडरिया

0.99

0.80 3.10

3.44

46 पडरिया ( ब्योहारी )

2.00

1.10 0.80

0.10

47 मझगंवा

6.00

0.50

0.40

0.00

48 कटिया लुहारी

0.40

0.30

3.10

3.90

49 पडरिया ( थुआं )

0.00

0.40

1.00 1.30

50 आरछा

0.40

0.00

0.30

0.20

51 बरोदा

0.80

0.00 0.90

1.30

52नुनसर

0.40

0.20

0.00

0.60

53.कैथरा

0.35

0.30

0.30 0.40

54 भर्रा

0.65

0.80

0.10

0.60

55 लुहारी ( कटिया)

1.21

0.00 0.90

1.30

56 कॉटी

0.80

0.60

0.00

0.10

57 बरही

0.40

0.30

0.23

0.60

58 कनवास पिपरिया

0.30

0.20

0.65

0.50

59 बनवार

2.30

0.29 0.30

0.10

60. पिपरिया चन्द्रभान

63.89

56.86 59.40

60.02

कुल योग...

(9)

(10) (7)

(8)

17

34.20

76.00

1.90

18

10.80

24.00

0.60

18

57.78

128.40

3.21

18 208.00

93.60

5.20

18

141.27

7.85

313.93

20

14.40

32.00

0.80

20

12.60

28.00

0.70

20

292.98

651.08

16.28

20

31.68

70.40

-1.76

21

12.60

28.00

0.70

22

17.14

0.95

38.09

22

239.07

533.28

13.33

22

59.40

132.00

3.30

22 0.80

32.00

14.40

23

91.80

5.10

204.00

23 30.00

13.50

0.75

24 142.00

63.90

3.55

25

83.70

4.65

186.00

27

63.00

140.00

3.50

27

59.22

131.60

3.29

82.80

28 184.00

4.60

28

89.82

199.60

4.99

30

55.80

124.00

3.10

30

43.20

96.00

2.40

30 28.00

12.50

0.70

30 333.09

149.89

8.33

30

72.00

160.00

4.00

31

124.20

6.90

276.00

32

138.60

308.00

7.70

32 108.00

48.60

2.70

32

16.20

36.00

0.90

32

54.00

120.00

3.00

32

21.60

1.20

48.00

32

24.30

54.00

1.35

86.00

38.70

30 2.15

25

61.38

136.40

3.41

12

27.00

60.00

1.50

27.54

8 61.20

1.53

20

29.70

66.00

1.65

20

53.82

119.60

2.99

4323.00

9607.00

240.17 135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर

(आकृति समूहं का एक संस्थान )

गन्ना पिराई सत्र 2016-17 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील-गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

जड़ी III रकबा

जड़ी II रकबा

जड़ी I रकबा

नौरपा गन्ना

क्र. गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(6)

(4) (5)

(3)

(2)

(1)

9.00

10.04

7.20

6.50

1 झांसीघाट

2.10

2.04

3.00

1.00

2 बेलखेड़ी ( झांसीघाट )

5.00

20.50

20.00

8.80

3 खमरीया

(झांसीघाट) .

14.10

18.60

11.50

6.90

4 देगुंवा

0.10

14.20.

13.36

11.20

5 रिमझा ( खमरिया )

21.10

32.50

18.30

15.50

6 मालीवाडा

5.20

11.30

13.72

20.20

7 सिलारी

4.20

11.25

1.00 5.00

8 नोनी

3.73

5.50

5.60 0.00

9 बुढ़ीमवई

11.30

11.75 35:10

2.00

10 कंजई

-15.00

10.20

11.60.

15.60

11 पिपरपानी

0.00

14.55

8.40

30.31

12 करेली ( कला )

1.30

5.30

2.30

2.20

13 कुम्हडाखेडा

2.00

3.25

6.50

3.00

14 गोटेगांव

0.00

1.29 1.62 0.00 15 बुधगांव

0.00

3.10

0.00

4.60

16 कुमझोर

9.00

26.00

0.00

15.30

17 सालीवाड़ा

2.10

3.60

16.80

0.12

18 झोझा

0.00

0.00

5.30

0.94

19 उमरा (उमरी)

2.00

22.59 15.81

1.61

20 कुकलाह

7.40

7.51

13.60

8.60

21 गर्रा

3.40

3.70

2.50

2.50

22मोहास

2.10

2.00

1.25

0.00

23 मुंवारा ( धुँवारा )

1.36

0.00

0.00

0.30

कमोदी (करोंदी )

24

6.20

10.15

6.10

11.95

25 कमोद

0.00

6.01

3.00

7.66

26 पड़रिया (मुर्रई )

18.47

2.10

15.60

0.15

27 बगलई (तिघरा )

4.20

12.10

5.10

0.90

28 राखी

1.70

0.40

1.50

1.50

29 रहेली ( गोटेगांव )

2.30

2.10

2.40 12.50

30 पड़रिया

0.56

10.30

0.10 0.50

31 कांचर ( कला)

10.60

11.60

10.00

5.15

32ऑखीवाड़ा

6.20

7.40

4.10

0.50

33 जमुनीया

1.50

1.50

34 बगलई ( पचौरी )

2.20

17.00

6.40

12.30

35 अतरिया

(क्षेत्रफल हेक्टयर में ) कुल रकबा संभावित उत्पादन 40टन/हे .

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.

(10)

पेराई हेतु गन्ना (टन ) उत्पादन का 45% (9)

(8)

(7)

18

589.32

1309.60

32.74

16

146.52

325.60

8.14

20

977.40

2172.00

54.30

20 2044.00

919.80

51.10

22

699.48

1554.40

38.86

23

1573.20

3496.00

87.40

23

907.56

2016.80

50.42

23

386.10

858.00

21.45

24

266.94

593.20

14.83

24

1082.70

60.15

2406.00

25

943.20

2096.00

52.40

25

958.68

2130.40

53.26

30 444.00

199.80

11.10

25

265.50

590.00

14.75

25

52.33

116.30

2.91

28

138.60

308.00

7.70

26

905.40

50.30

2012.00

26

407.16

904.80

22.62

27

112.38

249.73

6.24

22

756.13

1680.29

42.01

23

668.04

1484.53

37.11

28

217.80

484.00

12.10

28

96.30

214.00

5.35

28 66.40

29.88

1.66

28 1376.00

619.20

34.40

28 666.80

300.06

16.67

28

653.76

1452.80

36.32

28

401.40

892.00

22.30

28 204.00 ,

91.80

5.10

29 772.00

347.40

19.30

27

206.28.

11.46

458.40

30

672.30

1494.00

37.35

30

327.60

728.00

18.20

30

54.00

120.00

3.00

29

682.20

1516.00

37.90 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

136

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

4.00

10.02 11.00

22.02

36 पोनिया

(गोटेगांव)

40.20

6.10

14.90

8.20

खोवी ( गोटेगांव )

37

5.20

5.50

8.00

7.60

38 चरगॅवा

7.10

11.07

5.21 5.50

39 भैसा

8.20

20.58

25.24

28.74

40 बढैयाखेड़ा

(परसबाड़ा) .

3.00

0.00

6.48

5.01

परसवाड़ा

141

0.00

5.40

6.30

2.25

42कोड़िया

1.00

3.00

3.20 4.10

हिड़की

43

2.40

3.70

0.00

4.50

छिनौरी

44

2.90

3.60

5.20

7.53

45 पिपरिया (चौधरी )

2.10

2.10

1.00

0.90

46 मुरदई ( मुर्रई )

1.00

0.00

1.60

3.38

47 मुड़ीया

1.20

1.60

0.00

9.58

मवई

48

2.01

2.10

3.50

0.80

49. बगतेला

2.10

0.10

2.00

4.10

50 तिघरा ( अतरिया)

3.20

5.20

6.30

1.60

51 सहजपुरा

2.10

3.20 8.60

3.60

52बरेली

0.80

1.00 1.10

1.20

53 बरोदा

0.50

1.07

1.90 0.40

54खैरी (खीरी )

3.00

3.05

3.06

1.04

55 कुशीवाड़ा

5.00

7.00

0.40

4.85

56 सिमरिया

(बगलईपचौरी)

3.20

5.70

5.10

3.75

57 देवरीकला

0.40

1.40

1.30

0.10

58 पिपरीया (अटकारी )

1.30

0.00

0.50

0.20

59नरली

4.20

3.10

2.30

0.25

60 देवरी (रिमिझा )

1.80

2.50

3.60 0.80

61 कमता ( कमती )

1.30

1.09

5.30

0.25

62 राका (रोता)

3.20

3.90

3.50

3.80

63 तिरका

0.50

0.80

11.20

0.10

64 सनजी

0.60

0.60

0.10

0.20

65 लम्हेटी

6.10

17.22

6.40

5.46

66 रिमझा ( देवरी )

5.20

11.05

6.30

0.15

67 सिमरी बड़ी

4.10

9.20 .17.20

7.10

68 कमती ( पिडरई )

3.40

8.99

0.19 8.50

69 मेहका गाड़ाघाट

3.10

2.80 4.01

5.47

70 बहरोरा

3.20

14.09

12.10

7.94

71 पिपरिया

(मनकवारा) .

5.20

12.66

4.10

72 देवगुंवा ( पिपरिया ) 11.57

0.50

0.80

0.00

0.80

73सहोजनी

3.10

11.25

5:00

7.50

74 चरगुवा ( दपकिया )

1.50

4.02

0.66

4.11

75 सर्रा

0.60

9.11

1.50

3.67

76 सिमरी

0.88

0.00

0.70

1.01

77 पिपरसरा

(9)

(10) (8)

(7)

27

846.72

1881.60

47.04

30

1249.20

2776.00

69.40

30

473.40

1052.00

26.30

30 1155.06

519.78

28.88

30

1489.70

3310.44

82.76

30

260.79

14.49

579.52

30

251.10

558.00

13.95

30

203.40

452.00

11.30

27

190.80

424.00

10.60

29

346.15

769.21

19.23

28

109.80

244.00

6.10

21

107.58

239.06

5.98

222.82

30 12.38

495.16

24

151.38

336.40

8.41

30

149.40

332.00

8.30

30

293.40

652.00

16.30

32

314.99

17.50

699.97

29

73.80

164.00

4.10

32

69.66

154.80

3.87

20 406.00

182.70

10.15

31

310.50

690.00

17.25

32

319.50

17.75

710.00

28

57.60

128.00

3.20

32

36.00

80.00

2.00

33

177.30

394.00

9.85

30

156.60

348.00

8.70

28

142.92

317.60

7.94

34

259.20

576.00

14.40

34

226.80

504.00

12.60

34

27.00

60.00

1.50

35 1407.20

633.24

35.18

35

408.60

22.70

908.00

35

676.80

1504.00

37.60

29

379.44

843.20

21.08

35

276.76

615.02

15.38

35

671.85

1493.01

37.33

32

603.54

1341.20

33.53

35

37.80

84.00

2.10

-33

483.30

1074.00

26.85

34

185.22

411.60

10.29

36 595.20

267.84

14.88

36

46.62

103.60

2.59 137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.50

0.60

0.30

0.80

78 खेरूवा

0.80

0.22

0.55

0.00

79 हिनोता

0.99

1.88

0.61

0.00

घुघुरी

80

6.10

8.25 12.66

0.99

81 पिपरिया ( बाजारशुक्र )

4.20

10.66 26.01

11.15

भडरी

82

3.10

11.20

6.50

4.00

दपकिया

83

5.10

0.69

3.22 0.55

मेंहगवा

84

0.55

0.33 1.22

0.50

85 लालई

1.30

0.13

0.00 0.22

जामुनपानी

86

0.90

0.60

0.37

0.44

87 शुकरी

2.00

1.25 0.37

0.00

88 देतरी

9.00

0.99

1.36

89 पिपलिया ( कोहला) 0.35

0.10

1.66

0.20

5.22

90 टैगोरा

5.66

7.55

0.69

91 डुंगरिया ( डुमरियां ) 25.34

0.50

1.33

2.44

बड़खेडा ( चरगॅवा ) 0.40

92

9.11

9.99

0.22

2.22

93 नरवारा

3.40

15.80

1.22

20.57

94कामती

3.60

6.10

15.32

4.42

95 लाटगांव

0.99

0.20

0.00

0.10

96 कुडा

1.60

10.30 4.22

0.00

97 औरिया

0.20

3.36

0.20 0.40

98 कोरेगांव

0.10

0.40

0.50

0.00

99 अंडिया

0.66

0.40

0.20

0.10

100 घुघरा

0.10

0.00

0.30

0.15

101अनंतपुर

1.20

0.20 0.40

0.18

102 पिपरिया ( पथरिया )

0.60

0.30 0.55

0.00

103 यामनगर

0.30

5.60

0.55

0.15

104दौन

0.60

0.80

0.36

12.04

105 बमलई ( ललपुर)

10.00

8.00 37.30

14.21

106 उमरिया

0.66

0.30

0.36

0.55

107 दान ( दामिनी)

खमरिया

4.66

0.36

1.66

1.33

108 तरवारा

0.55

0.55

3.60

0.30

109 शकरी

0.33

5.00

5.30

1.20

110 चिंदवाड़ा

0.66

0.66

0.00

0.30

111 भंडी (मंडी)

0.99

35.40

2.66

5.36

112 मनकवारा

3.66

10.22

5.99

3.99

113 बन्डोल

10.30

0.00

4.20

1.60

114 लम्हेटा

0.00

2.55

1.50

0.50

115 मेहका

4.33

2.11

3.33

1.60

116 हिनोता

2.55

0.00

10.30

0.96

117 बरेली

0.00

18.10

1.00

9.00

118 द्विघारी

4.90

3.66

0.60

14.25

119 बम्हनौदा

2.11

13.25 21.05 120 बेलखेड़ी ( टिकरी ) 12.25

5.40

7.01

2.30

4.14

121 गोहचर

11.50 11.55

8.88

8:26.

122पिडरई

402.78

886.55

598.55

570.77

(9)

(10) (7)

(8)

36 88.00

39.60

2.20

36 62.80

28.26

1.57

36

62.64

3.48

139.20

36

504.00

1120.00

28.00

26

936.36

52.02

2080.80

29 992.00

446.40

24.80

37

172.13

382: 51

9.56

37 104.00

46.80

2.60

37 65.80

1.65

29.61

37 92.24

41.51

2.31

37

65.07

144.60

3.62

37

210.60

468.00

11.70

37

129.24

287.20

7:18

706.32

37 1569.60

39.24

84.06

40 186.80

4.67

27 861.60

387.72

21.54

38

737.82

40.99

1639.60

35

529.94

1177.64

29.44

38

23.22

1.29

51.60

290.16

38 16.12

644.80

38

74.88

166.40

4.16

38

18.00

1.00

40.00

38

24.48

1.36

54.40

30 22.00

9.90

0.55.

39

35.64

79.20

1.98

39

26.10

1.45

58.00

39

118.80

264.00

6.60

39

248.41

552.02

13.80

39

1251.18

2780.40

69.51

39

33.64

1.87

74.76

30 320.40

144.18

8:01

40 200.00

90.00

5.00

27

212.94

473.20

11.83

40

29.16

1.62

64.80

31 1776.40

799.38

44.41

21

429.48

954.40

23.86

34 644.00

289.80

16.10

35 182.00

4.55

81.90

36

204.66

454.80

11.37

30

248.58

13.81

552.40

30 1124.00

505.80

28.10

30

421.38

23.41

936.40

30

875.88

1946.40

48.66

28

339.30

18.85

754.00

29

723.42

1607.60

40.19

44256

98346

2458.65 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

138

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , खरगोन मध्यप्रदेश

खरगोन , दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. 306- सा.ले. - 2017. - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, -

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती , और 2. नवीन पुलिस थाना बेड़िया, थाना सनावद जो कि जिला खरगोन की तहसील सनावद में है थाना बेड़िया घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों के नाम सं. क्र.

उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है

(3)

(2)

(1)

बेडिया

1.

1

थाना सनावद तहसील सनावद जिला खरगोन

2. कानापुर

3. अम्बा

4. मर्दाना

5. लोंदी

6. जिरभार

7. प्रितनगर

मोगांवा

8.

रावेर

9.

10. भुलगांव

11. बाल्या

12. कातोरा

13. भोगदंड

14. काकरिया

डालची

15.

16. डुडगांव

17. बडगांव

18. बकांवा

19 . बागदाबुजुर्ग

20. भेगांवनिपानी

21. भोगावासिपानी

22. राहटकोट

23. डाल्याखेडी

24. चितावद

25. टाकली

26. फनगांव

27. नलवट 139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

28. तमोलिया

29. दाबड

30. मेहगांव

31. खुजरातखेडा

32. जामन्याखेडा

33. आरसी

34. गोराडिया

35. जामन्या

36. नीलकण्ड

37. बालाबाद

38 . सेल्दा

39 . बगदाखुर्द

40. बिजगोन

41. खेडी

42. सांगवी

43. लाछोरा

44. बलखड़

45 . पिपलीखेडा

46. अंतरसुम्बा

47. जुलवानियां

48. नगावा

49. पाछला

50. मरदलिया

51. डेंहरिया No. 307 - S.W. - 2017.- In exercise of the powers conferred by clause (s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below, The State Government , hereby , with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette " :-

(i ) Exclude Local areas from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof, and

(ii ) Declares New Police Station Bediya in the Police Station Sanawad Tehsil Sanawad Distt . Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said table:-

TABLE

S. No.

LOCAL AREAS Name of Village (3) Name of Police Station (with Tehsil and Distt . ) from which excluded (2)

(1)

1. Bediya 1. Thana Sanawad Tehsil Sanawad Distt . Khargone

2. Kanapur

3. Amba [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

140

(3)

(2)

(1)

4. Mardana

5. Lodi

6. Jirbhar

7. Pitnagar

8. Mogava

9. Raver

10. Bhulgaon

11. Balya

12. Katora

13. Bhogdad

14 . Kakriya

15. Dalchi

16. Dudgaon

17. Badgaon

18. Bakava

19. Bagdabujurg

20. Bhogavanipani

21. Bhogavasipani

22. Rahatkot

23. Dalyakhedi

24. Chitavad

Taakli

25.

26. Fangaon

27 . Nalwat

28 . Tamoliya

29. Dabad

30. Mehgaon

31. Khujratkheda

32. Jamnyakheda

33. Aarsi

34. Goradiya

35. Jamnya

36. Nilkanth

37. Balabad

38. Selda

39 . Bagdakhurd

40. Bij Gone

41. Khedi

42. Sagvi

43. Lachhora

44. Balkhad

45. Piplikheda

46. Aatarsumba

47. Julwaniya

48. Nagawa

49. Pachhala

50. Mardliya

51. Dehriya 141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

क्र. 309 - सा.ले. - 2017 . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती , और 2. नवीन पुलिस चौकी बमनाला थाना भीकनगांव जो कि जिला खरगोन की तहसील भीकनगांव में है पुलिस चौकी बमनाला घोषित करती है, और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों के नाम स. क्र.

उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से

अपवर्जित किया गया है

(3)

(2)

(1)

1. बमनाला थाना भीकनगांव तहसील भीकनगांव जिला खरगोन

2. सुर्वा

ललनी

3.

4. पोई

5. भोपाड़ा

6. दोदवाड़ा

7. सोनवाड़ा

8. सेल्दा

9. शंकरखेडी

10. कोयड़ाखुर्द

11. पोखराबाद

12. सतवाडा

13 . मोरदंड

14. रायदड

15. वल्फा

16. कमोदंवाड़ा

17. दगड़खेड़ी

18. सगुर

19. भगुर

20. गवतखेड़ी No. -308 - S.W. - 2017. In exercise of the powers conferred by clause (s ) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the lacal Areas specified in the Table below , The State Government , hereby , with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette " :-

(i) Exclude Local Areas from the police Station mentioned in column(2 ) of the Table below , the local areas specified in the column (3 ) thereof, and [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

142

(ii) Declares New Police Chowki Bamnala in the Police Station Bhikangaon Tehsil Bhikangaon Distt . Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column ( 3 ) of the said table:-

TABLE

S.No.

LOCAL AREAS Name of Villages

(3)

Name of police Station (with Tehsil and Distt .) from which excluded (2)

(1)

1. Bamnala

2. Surwa Thana Bhikangaon , Tehsil Bhikangaon , Distt. Khargone .

3. Lalni

4. Poie

5. Bhopada

6. Dondwada

7 . Sonwada

8. Selda

9. Shakarkhedi

10. Koyadakhurdd

11. Pokharabad

12. Satwada

13. Mordad

14. Roydar

15. Valfa

16 . Kamodwada

17. Dagadkhedi

18. Sagur

19. Bhagur

20. Gawatkhedi .

क्र. 305- सा.ले. - 2017. - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, -

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती , और 2. नवीन पुलिस थाना बिस्टान , थाना भगवानपुरा जो कि जिला खरगोन की तहसील गोगांवा/ भगवानपुरा में है पुलिस थाना बिस्टान घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों के नाम स.क्र.

उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहितं जिसमें से अपवर्जित किया गया है

(3)

(2)

1. बिस्टान थाना भगवानपुरा तहसील गोगांवा/ भगवानपुरा जिला खरगोन

2. बन्हेर

3. जगन्नाथपुरा 143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

4. बामनपुरी /न्यामतपुरा

5. पेनपुर

6. पिपरखेडा

7. शबासपुरा

8. मांडवखेडा

9. अनकवाडी

10. घट्टी

11. बन्हुर

12.. महूंमाडली

13. बलगांव

14. आवली

15. कदवाली

16. गोपालपुरा

17. मोघन

18. आगरबाई

19. छटलगांव

20. भातुड

21. करियापुरा

22. यशवतंगढ

23. राजपुरा

24. चंदावड़

25. मेहर घट्टी

26. कंसारपुरा

27. सामरपाट

28. गारी

29. सेजला

30. बोरखेडा

31. बलखडखुर्द

32. मोहनपुरा

33. पीपरीपाला

34. बाडी

35. झगडी

36. बलखड बुजुर्ग

37. देवझिरी

38. गलतार

39 . देवला

40. मेहत्याखेडी

41. हीरापुर

42. जामन्यापानी

43. दामखेडा

44. वासली [ भाग 1 144

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

(3)

(2)

(1)

45. जुनापानी

46. लालपुरा

47. खारवा

48. गढ़ी

49. मोगरगांव

50. दाउदखेडी

51. अंजनगांव

52. रसगांगली

53. ढाबला

54. गुलझेरा

55. ममदिया

56. मारेल

57. खेरकुंडी

58 . मोहना

59 . नागघट्टी

60. डोल

No. 304- S.W. - 2017 . In exercise of the powers conferred by clause (s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below , The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette " :-

(i) Exclude Local Areas from the Police Station mentioned in column (2) of the table below , the local areas specified in the column ( 3 ) thereof , and

(ii ) Declares New Police Station Bistan in the Police Station Bhagwanpura Tehsil Gogawa/ Bhagwanpura Distt . Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said table :-

TABLE

S. No.

LOCAL AREAS Name of Village (3) Name of Police Station ( with Tehsil and Distt . ) from which excluded (2)

(1)

1 . Bistan

2. Banher

3. Jagannathpura Thana Bhagwanpura Tehsil Gogawa/Bhagwanpura Distt. Khargone

4. Bamanpuri /Nyamatpura

5. Penpur

6. Piparkheda

7.. Sabaspura

8. Mandawkheda

9 . Anakwadi

10 . Ghatti

11. Banhur

12. Mahumandli 145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

13. Balgaon

14 . Aawali

15. Kadwali

16. Gopalpura

17. Moghan

18. Aagarbai

19. Chhatalgaon

20. Bhatud

21. Kariyapura

22. Yashwantgarh

23. Rajpura

24. Chandrawad

25. Mehar Ghatti

26. Kasarpura

27 . Samarpat

28 . Gari

29. Sejala

30. Borkheda

31. Balkhad khurd

32. Mohanpura

33. Piparipala

34. Badi

35. Jhagadi

36. Balkhad Bujurg

37. Devjhiri

38. Galtad

39. Devala

40. Mehtakhedi

41. Hirapur

42. Jamanyapani

43. Damkheda

44. Wasali

45. Junapani

46. Lalpura

47. Kharwa

Gadi

48.

49. Mogargaon

50 . Daudkhedi

51. Anjangaon

52. Rasgangali

53. Dabla

54. Guljhara

55. Mamdiya

56. Marel

57. Kherkundi

58. Mohana

59. Nagghatti

60. Dol

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार वर्मा , कलेक्टर/उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

146

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. एफ 15-9-2016- सात शाखा-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए:-

अनुसूची

जिला : डिण्डोरी तहसीलः बजाग

पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम

क्र.

अधिकार- अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

(2)

(1)

मूल ग्राम सेनगुड़ा

1

01.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित ) जिला डिण्डोरी 02. नवीन ग्राम अमीनपुर प.ह.नं. 225.

01. मूल ग्राम रैतवार रैयत

2

02. नवीन ग्राम डोंगरी टोला

प.ह.नं. 236.

3

01. मूल ग्राम मगर मय टगर

02. नवीन ग्राम पिपरहा टोला प.ह.नं. 06

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण मिश्रा , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. एफ- 53-15-9-2016-सात- शा.-6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-9-2016- सात- शा .-6, दिनांक 12 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 12th January 2017

No. F - 15-09-2016 - VII - Sec. - 6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof:-

SCHEDULE

District : Dindori Tehsil : Bajag

Serial No.

Name of village ( s ) with P.C. No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1

01. Original Village - Senguda

Superintendent of Land Records (regular) District Dindori .

02. New Village- Ameenpur P.C. No. 225 .

2

01. Original Village - Raitvar ray.

02. New Village- Dongari tola P.C. No. 236

3

01. Original Village - Mager may tager

0.2 New Village - Piparaha tola P.C. No. 06

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KIRAN MISHRA , Dy . Secy .

147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्र. 431-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-( 1 ) 2014 - सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4)

(3)

(2)

(1)

0.167 बिरसिंहपुर मेहुती ( महुला)

सतना

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कोटर मेहुती मझगवां मार्ग हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , सतना. जिला सतना (म. प्र. )

सतना, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 645-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4) (2)

1.446

(3) मॉद

(1) सतना रघुराजनगर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , सतना.

(6) मांद बस्ती मल्लाहन टोला हनुमान मंदिर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

148

सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्र. 660-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-( 1 ) 2014 -सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4) 0.048

(3) जैतवारा

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(5) वरि. मण्डल, अभियंता ( उत्तर) जबलपुर मण्डल (म. प्र. ) .

(6) सतना मानिकपुर रेलखण्ड के समपार क्र. 394 के बदले अंडर पुल निर्माण कार्य के एप्रोज रोड का निर्माण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोहद, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 04- अ- 82-15-16- भू-अर्जन- 2576.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकाश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

तहसील

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हैक्टर्स में

(1) भिण्ड

(2) गोहद

(3) रामपुरा

(4) रकबा 0.015 सर्वे क्रमांक 550 में से

नहर संभाग क्रमांक-2 , डबरा जिला ग्वालियर. (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला मातां शाखा नहर की 5-एल माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

149

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

भिण्ड, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 04- अ- 82-15-16- भू- अर्जन- 2020-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

संपत्ति का विवरण नगर/ग्राम

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल हैक्टर्स में

(4)

84-036

(2) रौन

(3) बनगढ़

(1) भिण्ड

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. निर्माण संभाग भिण्ड.

86-0.11

(6) जखमौली से राठौरन मार्ग के निर्माण हेतु.

87-0.18

99-0.16

100-0.02

119-0.01

121-0.02

122-0:10

123-0.06 .

124-0.05

128-0.05

141-0.04

220-0.02

408-0.01

409-0.04

418-0.06 16 1.29

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 20 दिसम्बर 2016

पत्र क्र. 2724- प्रशा.- भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

150

करता हूं. चूंकि सराय माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.851

चकदेही

सतना

रामपुर बघेलान.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सराय माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2017

प. क्र. 29- प्रशा.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.250 (1) रीवा

(3) शिवपुरवा-601

(2) गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर . संभाग जिला. रीवा, म. प्र.

(6) बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 31 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिकावर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.500

(3) कोलहा-108

(2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11. के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.

151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

प. क्र. 33 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.500

कोलगढ़ -109

रीवा मनगवां

अनुसूची

:

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 37 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रहतरा वितरक के माइनर एवं सब माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

2.600

खाम्हा-129

(1) रीवा

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 39 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सब माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

2.500 (1) रीवा

खड्डी-117

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6) बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

152

प. क्र. 41 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4) 5.500 अमरपाटन

(3) शाह

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के बेला वितरक, नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , म. प्र.

प. क्र. 43 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 . (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 3.500 (2) अमरपाटन

(1) सतना

(3) धतुवा..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

-(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.

(6) बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

153

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 3 दिसम्बर 2016

क्र.-भू-अर्जन-50 ( अ-82)2016-17-1345.-चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचें दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 'में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 केअन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-बांकी

(

घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.560 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा. प. ह. नं. 42

खसरा नं .

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

0.15

(1) 300

0.01

301

* 0.02

302

0.02.

311

0.02

312

0.05

313

0.03

314

0.10

316

0.02

807/1

0.03

806

0.03

809/1

0.02

809/2

0.01

810/1

0.05

811

0.03

812

0.03

815/1

0.05

816

0.03

905/1

0.07

905/2

0.01

906/1

0.08

907

904

0.03

0.01

781

0.02

776

0.01

807/2

0.03

815/2

0.02

906/2

0.01

901

0.02

1164

0.01

1170

0.03

1174

0.01

1:169

0.03

1173

1171

0.01

0.06

1172

0.03

1175

0.09

1178

0.21

1177

0.02

1180

1200

0.01

0.03

1181

0.02

1196

1201

0.08

0.04

1202

0.06

1217

0.07

-360/5.

960/4

0.07

0.02

951

952

0.03.

0.03

962

0.16

963

0.06

972

0.02

973/2

973/1

0.02

0.02

973/3

0.04

999/1

0.03

999/2

0.03

999/3

निजी भूमि- . 2.350

शासकीय भूमि .. 0.210 कुल योग 2.560

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

154

क्र.-भू-अर्जन-51 (अ-82)2016-17-1341.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- संग्रामपुर माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.500 हेक्टेयर रा . नि. म. शंहपुरा. प. ह. नं. 15

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

0.08

(1) 323

0.01

324

0.03

351

0.010

325

0.02

320/2

0.02

320/1

0.01

326/2

0.03

327

0.01

328

0.01

329/1

0.05

358

0.02

355

0.05

354

0.02

349

0.04

348

0.03

350

0.04

343

0.01

329/2

योग .. 0.490

शासकीय भूमि 0.010

कुल योग .. 0.500

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-52( अ-82 ) 2016-17-1332 . चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरणमें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-कंचनपुर माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.760 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 62

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.05

35

0.06

34

0.11

33

32

0.05

0.02

31/1

0.16

30

0.04

61

0.10

29

0.04

62

0.01

64/1

0.03

90

0.02

93

0.03

63/2

0.06

28

0.01

64/2

0.01

64/3

0.15

65

0.04

91

0.05

264

66

0.01

0.09

72

0.10

79

0.08

253/2 155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.02

130

0.02

80/1

0.02

80/2

0.02

80/3

0.01

80/4

0.02

86/1/2

0.02

127/3

0.02

81/1

0.02

81/2

0.05

35

0.02

81/3

0.03

89

0.02

92

0.04

162

0.14

177

0.06

129

0.10

131

0.07

132

0.02

127/2

0.01

127/1

0.02

127/1

0.07

133

0.08

134

0.07

163

0.01

161

0.07

137

0.02

135

0.07

136

0.06

138

0.05

265

0.01

124

0.06

122

0.03

253/1

0.03

253/3

0.03

253/4

निजी भूमि 2.720

शासकीय भूमि 0.040

कुल योग .. 2.760

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-53( अ -82 ) 2016-17-1340.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मंध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-शहपुरा

(ग) ग्राम- चांटी माल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.840 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 61

खसरा नं.

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.22

330

0.03

329/2

0.20

329/1

0.09

328

0.02

327

0.07

326

0.03

320

0.11

319

0.02

324

0.05

318

निजी भूमि- 0.840

शासकीय भूमि 0.000

कुल योग 0.840

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-54 ( अ-82 ) 2016-17-1343.- चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित 156

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा.

(ग) ग्राम- कारीगड़हरी रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.970 हेक्टेयर रा . नि. म. शहपुरा. प. ह. नं. 61

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.16

65

0.32

59

0.16

50

0.10

49

0.12

32

0.06

53

0.02

54

0.940

निजी भूमि-

शासकीय भूमि .. 0.030

कुल योग 0.970

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन -55 ( अ -82 ) 2016-17-1347.-चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची.

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-शहपुरा

(ग) ग्राम- सूरजपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.890 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 18

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1).

0.05

114

0.03

154

0.10

115

0.060

116

0.04

106

0.04

107

0.02

103/1

0.01

103/2

0.01

103/3

0.06

104

0.08

136

0.01

135

0.06

138

0.27

157

0.840

निजी भूमि

0.050

शासकीय भूमि

कुल योग .. 0.890

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-56 ( अ-82 )2016-17-1337.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पंद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 केअन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-संग्रामपुर रैयम

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.550 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा , प. ह. नं. 15

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2):

(1)

0.09

123/1

0.01

98 157

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.02

96

0.010

99/1

0.05

97

0.03

94/1

0.03

94/2

0.01

28

0.08

29/1

0.04

27

0.09

21

0.07

17

0.530

योग-

0.020

शासकीय भूमि

0.550

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.- भू-अर्जन-58 ( अ-82) 2016-17-1339.- चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-शहपुरा

(ग) ग्राम- चांटी माल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.720 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा, प. ह. नं. 61

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.02

329/1

0.01

329/2

0.05

342/3

0.02

332/2

0.12

343/1

0.12

342/2

(2)

(1)

0.27

356

0.62

360

योग- 1.680

शासकीय भूमि 0.040

कुल योग .. 1.720

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-59 ( अ-82 ) 2016-17-1346.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

: (ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-बांकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.900 हेक्टेयर रा . नि. म. शहपुरा, प. ह. नं. 42

खसरा नं.

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.03

397

0.01

395

0.10.

392/2, 394/2

0.15

392/3, 394/3

0.15

392/1, 294/1

0.08

382

0.14

379

0.06

377/1

0.07

377/2

0.02

376

0.20

373/1

0.12

373/2

0.27

372

0.02

342.

0.02

340/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

158

(2) (1)

0.06 339

0.12 329

0.18 1146

0.03 328

0.10 288

0.20 292

0.13 296

0.10 300

0.14 297

0.02 203

0.52 202

0.21 183/1

0.06 183/4

0.13 183/2

0.03 183/3

0.21 184

0.03 159.

0.02 160

0.04 157

0.14 155

0.25 158

0.13 858

0.32 154

0.05 845

0.08 846

0.05 847

0.04 848

0.05 150

0.06 849/1

0.08 135/1 , 860/1

0.10 134

0.23 133

0.08 132/1

0.22 132/2

0.04 122

0.38 119

0.20 1029/1

0.04 1030

0.26 1053

0.09 1058

0.08 1059

0.39 1061

0.17 1064

(2)

(1)

0.08

1066/1

0.28

1198/1

0.09

1066/2

0.28

1148/2

0.64

1077

0.06

1082

0.18

1088

0.21

1089

0.05

1087

0.30

1145

0.20

1147

0.06

1149

0.18

1166

0.01

252

0.20

1164

0.01

383/1

10.240

निजी भूमि-

0.660

शासकीय भूमि

10.900

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू- अर्जन-60 (अ -82) 2016-17-1333.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- कंचनपुर रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.380 हेक्टेयर शरा. नि. म. शहपुरा,

प. ह. नं. 62

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(1)

(2) 0.07

87 159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.07

88

0.24

85/1

0.26

77/1

0.28

74

0.22

71

1.140

निजी भूमि-.

0.240

शासकीय भूमि

1.380

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-61 ( अ -82 ) 2016-17-1336.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क). जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- डूडीसरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.510 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा, प. ह. नं. 62

खसरा नं.

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.07

74

0.01

131/1

0.01

131/2

0.01

131/3

0.01

131/4

0.04

118

0.04

119

0.05

121

0.04

120

0.06

122

0.04

232

0.03

123/2

(2)

(1)

0.03

123/1

0.04

124

0.08

126

0.07

128.

0.05

129

0.11

234

0.10

237

0.06

235

0.06

241

0.03

240/1

0.03

240/2

0.29

239

0.07

341

0.03

342

1.460

निजी भूमि-

0.050

शासकीय भूमि

कुल योग .. 1.510

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-62 ( अ-82) 2016-17-1334.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम-कारीगड़हरी माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.950 हेक्टेयर रा . नि. म. शहपुरा, प. ह. नं. 61

खसरा नं .

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.05

243

0.08

282

0.02

265 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

160

(2)

(1)

0.04

266

0.03

267

0.04

268/1

0.04

268/2

0.05

259

0.05

257

0.01

244

0.03

229

0.03

452/1

0.02

456/1

0.03

452/2

0.02

452/3

:

0.02

456/2

0.02

452/4

456/3

0.02

0.02

452/5

0.02

456/4

0.02

452/6

0.02

456/5

452/7

0.02

0.02

456/6

0.01

458/1

0.01

458/2

0.01

458/3

0.01

458/4

0.03

460

0.08

461

0.02

448/1

0.02

448/2

0.02

448/3

निजी भूमि 0.930

शासकीय भूमि ... 0.020

कुल योग ... 0.950

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-63 ( अ -82) 2016-17-1344.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम-कंचनपुर माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.420 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा, प. ह. नं. 62

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.13

33

0.22

22

0.08

21

0.05

18

0.07

19

17

0.04

0.07

16

0.11

6

0.17

7

0.11

4

0.11

3

0.13

1/1

0.07

1/2

निजी भूमि 1.360

शासकीय भूमि 0.060

कुल योग 1.420

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-64 ( अ-82 )2016-17-1335.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा 161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- कारीगड़हरी माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.270 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,

प. ह. नं. 61

खसरा नं.

(हेक्टर में) भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा

(2)

(1)

0.06

276/1

0.07

276/2

0.06

276/3

0.07

276/4

0.07.

276/5

0:40

282

0.04

283

0.06

409

0.23

285

0.03

286

0.04

291/1

0.04

291/2

0.04

291/3

0.01

291/4

0.12

292

0.15

294

0.09

295

311

0.28

0.02

313

0.15 .

314

0.05

315

0.03

316/1

0.16

425

0.10

428

0.13

413

0.19

410

0.16

408

0.17

406

0.06

400

0.02

426

3.100 0.170

निजी भूमि-.. शासकीय भूमि

3.270

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन-65 ( अ-82 ) 2016-17-1342.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- डूंडीसरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.700 हेक्टेयर रा . नि. म. शहपुरा , प. ह. नं. 62

खसरा नं. भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.27

19

0.05

20

0.04

31

0.01

32

0.09

48

0.04

30

0.03

37

0.07

92

0.02

54.

: 0.02

55

47

0.09

0.04

56

0.07

91

0.05

57

0.02

70

0.05

73

0.02

71

0.02

74

0.06

69

0.13

68

0.31

78/1/2

0.03

76/2

0.08

66/1

0.02

88

0.28

89 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

162

(2)

(1)

0.08

282

0.08

283

0.07

281/1

0.57

294

0.02

292/1

0.03

76/3

76/1

0.03

0.15

292/2

0.07

281/2

0.06

281/3

0.06

281/4

0.06

281/5

0.06

281/6

0.06

281/7

3.310

निजी भूमि ...

0.390

शासकीय भूमि

कुल योग 3.700

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. - भू- अर्जन-66 ( अ -82) 2016-17-1338.-चूंकि, राज्य शासन कोइस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- :

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम-पथरकटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.800 हेक्टेयर रा . नि. म. शहपुरा, प. ह. नं. 62

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.14

275

0.18

276

0.08

278/1

(2)

(1)

0.08

278/2

0.08

278/3

0.07

216

0.07

232

0.13

194

-0.11

217

0.14

218

0.06

207

0.07

219

226/4

0.04

0.26

196

0.10

197

0.02

193

0.07

192

0.10

191

0.37

187

0.14

184/2

0.02

178

0.08

177

0.06

166

0.18

167

0.43

168

0.14

184/1

183/2

0.02

3.240

निजी भूमि

0.560

शासकीय भूमि .

3.800

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 14 दिसम्बर 2016

पत्र क्र. 2689 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 163

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना:

(ख) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- अबेर कोठार

(घ) क्षेत्रफल-0.314 हेक्टेयर.

रिमार्क

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हे. में)

(3)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.017 अबेर माइनर नहर के 1485

0.022

1484

निर्माण कार्य हेतु छुटे

0.010

1482

रकबे का भूमि अर्जन

0.010 हेतु.

1699/5 , 1699/6

0.008

1481/1

0.001

1477/1

0.004

993

0.026

693/1

0.069

3476/3636

0.056

3564/1

0.007

3564/2/1

0.036

3564/2/2

0.012

3557

0.024

1330/2

0.004

1326

0.005

1034/1..

0.003

1034/2

योग 0.314

ब-शासकीय भूमि

0.314

योग (अ-ब)

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर केनिर्माण आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तिके अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्र. 659 - भू-अर्जन-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ग्राम- मझियार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

3/3ख

0.032 0.032

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2) सार्वजनिकं प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड रीवा के अन्तर्गत सिजहटा- हिनौती-मलगांव- खम्हरिया अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षणं , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 01 - अ-82 - भू-अर्जन-2015-16. भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना (धारा- 11-1 ) के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

164

अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई, तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1.) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- मोहनगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- नंदनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.357 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(3)

(2)

(1)

0.160

110/1

निजी भूमि

0.082

109/1

निजी भूमि

0.083

109/2

निजी भूमि

0.055

112/308

निजी भूमि

0.165

95

निजी भूमि

0.040

96

निजी भूमि

0.065

16

निजी भूमि

0.095

94

निजी भूमि 18

0.035.

निजी भूमि 28

0.110

निजी भूमि

0.060.

41

निजी भूमि

0.030

29

निजी भूमि 39

0.065

निजी भूमि 38

0.032

निजी भूमि 37

0.020,

निजी भूमि

0.030

36

निजी भूमि 32

0.010

निजी भूमि 31

0.060

निजी भूमि

0.060

52

निजी भूमि

0.060

52/295

निजी भूमि

0.040

214

निजी भूमि

1.357

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 01 -अ- 82 - भू-अर्जन-2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना ( धारा - 11-1 ) के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15( 2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई , तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- मोहनगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- दरगांयकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.105 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में )

(2)

(3) (1)

0.012

63

निजी भूमि 62

0.015

निजी भूमि 60

0.025

निजी भूमि

0.065

33

निजी भूमि 31

निजी भूमि

पक्काकुआँ

0.055

32.

निजी भूमि 27

निजी भूमि

0.010

29

0.005

निजी भूमि 41

0.060

निजी भूमि 43

0.015

निजी भूमि 45/664

0.015

निजी भूमि 319/667

0.015

निजी भूमि 318

0.015

निजी भूमि

0.036

321

निजी भूमि 310

0.015

निजी भूमि

0.015

331

निजी भूमि 165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2017

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.040

309

निजी भूमि

0.075

353

निजी भूमि

0.012

356

निजी भूमि

0:110

निजी भूमि 374

0.006

375/1

निजी भूमि 376

0.010

निजी भूमि

0.025

378

निजी भूमि

0.065

379

निजी भूमि

0.025

380

निजी भूमि

0.002

381

निजी भूमि

0.015

385

निजी भूमि

0.005

355

निजी भूमि

0.005

319

निजी भूमि

0.010

371

मंदिर भूमि

0.185

मंदिर भूमि 373

0.172

मंदिरभूमि 372

0.410.

477

मंदिर भूमि

0.040.

471

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि 473

0.020

474

निजी भूमि

0.022

472

निजी भूमि

0.025

470

निजी भूमि

0.160

478/min- 1

निजी भूमि

0.008

478/min- 2

निजी भूमि

0.025

478/min-4

निजी भूमि

0.040

निजी भूमि 478/min-5

0.110

540/min- 10 '

निजी भूमि

0.130

540/min- 6

निजी भूमि

0.130

निजी भूमि 540/min- 13

0.130

540/min- 1

निजी भूमि

0.050

निजी भूमि 540/min- 11

0.395

541/6

निजी भूमि

0.270

542/3

निजी भूमि योग

3.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01 - अ-82 - भू-अर्जन-2015-16.- भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना (धारा - 11-1 ) के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई, तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम- पड़वार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.140 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा

(हेक्टे. में)

भूमिका प्रकार (3)

(2)

(1)

0.310

683/1

निजी भूमि

0.040

823/3/5

निजी भूमि

0.210

निजी भूमि 834/1

0.160

846/1/ख

निजी भूमि 847/1

0.020

निजी भूमि

0.400

846/1 /क

निजी भूमि

1.140

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशांनुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 January 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-01-13.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-01-13.02.Ordinary.