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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 03 March 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
09
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-03-03.09.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च 2017 - फाल्गुन 12 , शक 1938

क्रमांक 9]

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

भिण्ड को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ पदस्थ किया जाता है.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2017

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्र. एफ 5-1-2015- एक( 1 ).- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश क्र. ई- 1-32-2017-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी 2017 की तालिका ( 1 ) के अनुक्रमांक 5 , जिसके द्वारा श्री प्रवीण सिंह अधयक, भाप्रसे ( 2012 ) मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत, भिण्ड को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उज्जैन पदस्थ किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , श्री प्रवीण सिंह अधयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत,

967

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017 .

968

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

के राज्यपाल , जस्टिस श्री आलोक वर्मा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

[ भाग 1 (5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

अवकाश का अभियुक्ति

प्रकार

अवकाश अवधि

कुल दिन

(5)

(3)

(1)

(2)

(4)

पूर्ण वेतन अवकाश के

15

01 दिनांक 6-1-2017 से से दिनांक 20-1-2017 .

तथा भत्तों पूर्व में

सहित

अवकाश.

5-1-2017 तथा अवकाश के पश्चात् 21 एवं 22-1-2017 केसार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमतिसहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2017

क्र. एफ-1 (ए) 27-94-ब-2- दो. राज्य शासन, श्री आलोक रंजन , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 20 से 25 फरवरी 2017 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 18-19 एवं 26 फरवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री आलोक रंजन , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री निश्चल झारिया, रा.पु.से. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) , पु.मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पु.मु. , भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ 1 (ए)42-2009- ब- 2 - दो. राज्य शासन , श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा को दिनांक 27 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश प्रताप सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 156-93- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल , इन्दौर को दिनांक 14 से 17 फरवरी 2017 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 फरवरी 2017 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करता है.

(2) श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आर. पी. श्रीवास्तव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

(2 ) श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री जे. एस. कुशवाहा, भा.पु.से. पुलिस उप महानिरीक्षक आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

क्र. एफ-1 (ए) 199-91- ब-2- दो . राज्य शासन , श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को पुत्री की देखभाल हेतु दिनांक 8 से 23 मार्च 2017 तक, कुल 16 दिवस चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. को. अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सीताराम सत्या , पुलिस अधीक्षक, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) पु. मु. , भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका- 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5) अवकाशकाल में श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त प्रभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ -1 (ए) 164-94- ब-2- दो. राज्य शासन, सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 4 फरवरी 2017 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है..

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2017

(2) सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. , की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (गुप्त ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ-1 (ए) 68-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 दिसम्बर 2016 श्री रवि शंकर डेहरिया , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायतं ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2016 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत गोहावटी ( असम ) की परिवार के साथ यात्रा करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(4) सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(2) उक्त पूर्व स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे, को 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो इनके अवकाश खाते से 10 दिवस घटाये जायेंगे.

(5 ) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था..

(3) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्र. एफ -1 (ए) 149-90- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री मिलिन्द कानस्कर, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आरएपीटीसी, इन्दौर को दिनांक 24 से 31 जनवरी 2017 तक, आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

श्रीदास, अवर सचिव.

970

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2017

क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीलम पार्क एवं यादगार - ए- शांहजानी पार्क, भोपाल कोदिनांक 21 फरवरी से 31 मार्च 2017 तक के लिये अस्थायी जेल घोषित करता है .

क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , भदभदा रोड पर पुलिस लाईन , नेहरू नगर मैदान को दिनांक 22 फरवरी 2017 को अस्थायी जेल घोषित है. करता मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय नथानियल, अवर सचिव.

वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. एफ-1 ( सी) -16-2012 - ई- चार.- मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 43 , सन् 1973 ) की धारा 21. की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त सूची के मद " क " विश्वविद्यालय में क्रमांक 23 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये,-

24. " सांची बौद्ध- भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय भोपाल"

निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें वही होगी जो शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित की जावे.

No. FI (C) 16-2012 - E- IV. In exercise of powers conferred by the sub - section (3 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam , 1973 (43 of 1973 ) , the State Government , hereby make the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam :-

AMENDMENT

In the said schedule after serial number 23 of the item "A" universities the following serial number and entires relating thereto shall be added namely:-

24. " SANCHI UNIVERSITY OF BUDDHIST- INDIC STUDIES , BHOPAL"

Audit fees for the institute would be levied as fixed by the Government from time to time .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिरुद्ध मुकर्जी, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2017

क्र. 266-2711-2016- पचास-2.- देहज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8 ( ख ) ( 4 ) अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला विधक सहायता अधिकारी ) को अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के प्रभावी संपादन में, सलाह एवं सहायता देने के प्रयोजन हेतु 03 जिलों भिण्ड, अलीराजपुर, अशोकनगर में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है , जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

योग्यता (4) नाम (2)

पद (3)

क्र. (1) जिला भिण्ड

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

1. श्री शिवकुमार दीक्षित

महिला अधिवक्ता/

सदस्य

2. श्रीमती अर्चना दीक्षित

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

3. श्रीमती अमिता गुप्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

4. श्री काजी कनवीर

सदस्य अधिवक्ता 5. श्री नारायण स्वरूप

श्रीवास्तव.

जिला अलीराजपुर

अधिवक्ता

अध्यक्ष

1. श्री पवन गेहलोत

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

2. श्रीमती पुष्पलता शाह

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

3. श्रीमती विजय राठौड

सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता 4. श्री नानसिंह चौहान

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

5. श्री राकेश चौहान

जिला अशोकनगर

अध्यक्ष

1. कुमारी रेखा नामदेव

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता.

सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री लखन शर्मा

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

3. श्रीमती माया शर्मा

अधिवक्ता

सदस्य

4. श्री विष्णु विरथरे

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

5. श्रीमती रजनी शुक्ला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा, अवर सचिव.

971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. 212.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एत्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

(2) ग्राम-हिरींकोल, प. ह. नं. 63 ग्राम सेजवाडा कलॉ, प. ह. नं. 63 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-564.132 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 20 फरवरी 2017

प्र. क्र. 3514- अ- 2016-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम टोल , तहसील कुक्षी , जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आंवश्यकता है .

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

तहसील- कुक्षी, जिला धार ग्राम:-टोल

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे . में) क्र.

असिंचित

सिंचित

कुल

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

18.433

0.084

18.349

1 बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से.

18.433

0.084

18.349

अनुसूची (2 )

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम टोल, तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

खसरा

अर्जित की जाने वाली भूमि 'का रकबा ( हेक्टेयर में ) क्र.

अंसिचित

अंसिचित

सिंचित

सिंचित

कुल क्रमांक

कृषक का नाम व पिता /पति का नाम

कुल

(9)

(7) (8)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.522

0.000

0.000

0.522

0.522

114

0.522

1 नरसिंह पिता रिछु , महकुबाई पति स्व. रिछू, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

972

(5)

(4)

(2)

(1)

(3).

0.000

120/1 0.238

0.000

120/7 0.239 2 पानबाई पति चंदरसिंह, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.000

131/2/2 0.33

0.000

0.238

120/2

3

0.000

0.246

120/4

अमरसिंह पिता पातल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.000

0.239

120/8

0.000

0.303

122

0.000

123/3 0.403

0.000

0.329

131/2/3

0.000

0.200

117/2

0.000

117/5 0.415

0.000

0.238

120/3

120/5 0.247 4 केलसिंह पिता पातल्या, जाति भीलाला , निवासी ग्राम टोल.

0.000

0.239

120/6

0.010

123/1 0.697

0.000

0.200

117/3

0.000

0.329

131/2/1

0.000

0.707

123/2

0.000

0.262

117/1

5. चंदरसिंह पिता पातल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.000

0.416

117/4

0.000

0.322

124/1/1

0.000

0.322

124/1/3

6 दगडिया पिता नाहल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.000

124/1/4 0.323

0.000

0.644

124/1/2

0.000

124/3 0.429 7 छोटिया पिता नाहल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.010

0.939

124/2

0.000

126/2 1.631 8 रूपसिंह पिता नवलसिंह, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.000

0.470

124/4

0.000

0.240

124/5

9 मोहन, अनसिंह मडिया, गंगाराम , सरदार पिता थावला सकरीबाई पति स्व. थावला, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल .

(9) (7) (8)

(6)

0.238

0.000

0.238

0.238

0.000

0.239 0.239

0.239

0.000

0.33

0.33 0.33

0.238

0.000

0.238

0.238

0.000

0.246 0.246

0.246

0.239 0.239

0.000

0.239

0.303

0.000

0.303

0.303

0.403 0.403

0.403 0.000

0.000 0.329 0.329

0.329

0.200

0.000 0.100 0.100

0.415

0.000

0.415

0.415

0.000

0.238 0.238

0.238

0.247 0.247

0.000

0.247

0.239

0.000

0.239

0.239

0.707

0.010

0.707

0.697

0.100

0.000

0.200

0.100

0.329

0.000

0.329

0.329

0.707

0.000

0.707

0.707

0.000

0.162 0.262

0.162

0.200

0.416

0.322 0.322

0.000

0.322

0.000

0.322 0.322

0.322

0.000

0.323 0.323

0.323

0.000

0.644 0.644

0.644

0.429

0.000

0.429

0.429

0.949

0.010

0.939

0.949

0.000

1.631

1.631 1.631

0.000 0.470 0.470

0.470

0.240 0.240

0.240

0.000 973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

(9)

(7) (8)

(6)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

0.000 1.360

1.360

0.000

1.360

1.360

126/1

0.042

0.042

0.000

0.042

0.042

0.000

133

10 बापु पिता फाटिया , जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.012

0.012

0.000

0.012

0.012

0.000

135

0.000

3.658

3.658

3.658

0.000

3.658

129

0.000

0.283

0.283

0.283

0.000

0.283

132

11 ज्वानसिंह पिता रामसिंह राजलीबाई पिता रामसिंह, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.987

0.987

0.000

0.000

0.987

0.987

131/1

12 मलकीबाई पति स्व. रिछु, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.110

0.000

0.110

0.110

0.000

10/1 0.110

13 करमसिंह पिता मडिया, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.120

0.010

0.010

0.120

0.110

0.110

10/2

14 मेहताब पिता मडिया, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल.

0.084 18.433

0.084

18.949 18.349

18.865

योग ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 23 जनवरी 2017

क्र. 53 - स्था.-निर्वा. - 2017.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत धार जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-

मण्डी अधिनियम की धारा (4)

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

(3)

मण्डीका नाम (2)

अनु. क्र. (1)

धारा-11 ( 5) 1

कुक्षी

श्री चन्द्रशेखर ( चन्दू) पिता शरद चन्द्र मुकाती, निवासी सुभाष मार्ग हनुमान गली, कुक्षी, तहसील कुक्षी, जिला धार.

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

974

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 10-62-2016- तैंतीस. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 04 के परिपालन में " प्रदेश की जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश " करता है.

अतः यह निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

अरविंद दुबे, उपसचिव.

प्रदेश के जल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश

1. पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 13.3 के अन्तर्गत प्रदेश के जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को हाऊस बोट, क्रूज, मोटर बोट एवं अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों, गतिविधियों के लिये लायसेंस देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को अधिकृत किया गया है.

2. सर्वप्रथम, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा ऐसे , ऐसे जल क्षेत्र का अनुमोदन किया जायेगा, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लायसेंस देने के लिए अधिकृत होगा. अधिसूचित जल क्षेत्र की सूची , सूची का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाईट पर किया जायेगा एवं इसका व्यापक प्रचार- प्रसार किया जायेगा.

3. ऐसे अधिसूचित जल क्षेत्र में वहन क्षमता ( Carrying Capacity ) का अध्ययन एवं गणना करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा. एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन साधिकार समिति के अवलोकनार्थ रखा जायेगा. जिसके आधार पर साधिकार समिति यथोचित निर्णय ले सकेगी.

4. चूंकि अधिसूचित जल क्षेत्रों में प्रारंभ से ही बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन गतिविधियां संचालित होना संभावित नहीं है. अतः जल क्षेत्र के वहन क्षमता ( Carrying Capacity ) के अध्ययन प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तक लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं होगी एवं इन निर्देशों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर प्रक्रिया अनुसार लायसेंस जारी किये जा सकेंगे.

5. अधिसूचित जल क्षेत्रों में जल पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में निवेश, निवेश करने हेतु निजी निवेशकों को आमंत्रित करने बावत् सार्वजनित सूचना, विज्ञापने इत्यादि के माध्यम से जारी की जायेगी.

6. इच्छुक निवेशकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में निवेश की अभिरूचि ( Intentionto Invest ) हेतु आवेदन किया जायेगा. इस हेतु आवश्यक जानकारी सहित आवेदन , आवेदन का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा. यथासंभव आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाईन होगी. आवेदन के साथ रुपये दो हजार का आवेदन शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा.

7. प्राप्त आवेदनों पर सात कार्य दिवस के भीतर निगम द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा. स्वीकृति की दशा में आवेदक को अभिस्वीकृति पत्र ( Letter of Acceptance ) दिया जायेगा, जिसका प्रारूप निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा.

8. निवेशक द्वारा हाउस बोट , क्रूज, मोटर बोट एवं अन्य प्रकार के नावों हेतु लायसेंस चाहे जाने की दशा में Indian Register of Shipping ( IRS ) का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा Indian Register of Shipping ( IRS ) तथा इसकी सहयोगी संस्था ( IR Class systems and Solution Pvt . Ltd, ( ISSPL ) संयुक्त रूप से IR Class ब्रांड के अधीन सर्वेक्षण , निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की सेवायें प्रदान करती हैं.

जायेगा. 9. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा Indian Register of Shipping के साथ सहयोग करने हेतु M.O.U. हस्ताक्षरित किया 975

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

10. नावों के अतिरिक्त अन्य उपकरणों यथा Adventure sports /Water Sports जैसे Parasailing zorbing , banana ride आदि के लिये सुसंगत राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय मानक के अनुरूप होने की अनिवार्यता होगी .

11. लायसेंस प्राप्त नाव अथवा अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों को संचालित करने , करने के लिये आवश्यक मानव संसाधन का प्रशिक्षण National Institute of Water Sports (NIWS ) गोवा अथवा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चयनित किसी अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की संस्था से कराया जाना अनिवार्य होगा.

12. अभिस्वीकृति पत्र ( Letter of Acceptance ) जारी करने के पश्चात् बड़ी नावों की आपूर्ति के लिए एक वर्ष तथा छोटी नावों की आपूर्ति के लिए 6 माह की समयावधि दी जायेगी , जिसके अन्तर्गत Indian Register of Shipping ( IRS ) से प्रमाणित नौकाओं के लायसेंस हेतु आवेदन किया जाना होगा, जिस पर निगम द्वारा लायसेंस जारी किया जायेगा बड़ी नावों से तात्पर्य चार सीटर से अधिक क्षमता वाली अथवा सभी motorised boats से है. छोटी नावों से तात्पर्य non - motoriesed एवं चार सीटर तक की क्षमता वाली नावों से है .

13. लायसेंस का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा. लायसेंस में संबंधित नौका का विवरण एवं प्रमाणीकरण सहित नौका पर कुल अनुमत्य पर्यटकों की संख्या , प्रशिक्षित नाविकों की अनिवार्यता, थर्ड, थर्ड पार्टी बीमा ( Insurance ) सुरक्षा के उपाय यथा Life Jackets , lifebuoy आदि की अनिवार्यता का विवरण अंकित होगा. बांधों की सुरक्षा संबंधी निर्देश , प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़ आदि की स्थिति में दायत्वि आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, तथा लायसेंस की शर्तों में बांधों की सुरक्षा से संबंधी निर्देश , प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़ आदि की स्थिति में आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये.

14. बड़ी नौकाओं के लिए लायसेंस शुल्क रुपये पचास हजार तथा छोटी नौकाओं के लिये रुपये दस हजार होगा . लायसेंस का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जायेगा जोकि Indian Register of Shipping के प्रमाणीकरण के उपरान्त होगा . नवीनीकरण के लिए शुल्क बड़ी नौकाओं के लिए रुपये पच्चीस हजार एवं छोटी नौकाओं के लिये रुपये पांच हजार होगा.

15. निवेशकों को लायसेंस प्राप्ति के पूर्व पर्यटकों के लिये थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस कराना अनिवार्य होगा.

16. नौका तथा जलक्रीड़ा की अन्य सुविधाएं, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के बोट क्लब एवं जेट्टी से संचालित करने की दशा में पर्यटकों से लिये जाने वाले शुल्क एवं टिकिट की व्यवस्था केन्द्रीकृत होगी. एक से अधिक ऑपरेटर द्वारा सुविधाएं दिये जाने की स्थिति में रोस्टर के निर्धारण की प्रक्रिया निगम द्वारा अपनायी जायेगी . एक जैसी गतिविधियों/सुविधाओं के लिये टिकिट, टिकिट की दरें समान होगी.

17. विशिष्ट गतिविधियों/सेवाओं के लिये टिकिट की दरें निर्धारित करने के लिये निजी संचालक स्वतंत्र होगा.

18. निवेशक द्वारा नौका अथवा जलक्रीड़ा संबंधी गतिविधियां संचालित करने के लिये स्वयं के बोट क्लब अथवा जेट्टी का निर्माण करने की स्थिति में टिकिट की दरें एवं विक्रय की उचित व्यवस्था करने के लिए वह स्वतंत्र होगा.

19. निजी जेट्टी/बोट क्लब के निर्माण की स्थिति में आपात परिस्थितियों में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका उपयोग किया जा सकेगा. इस शर्त का स्पष्ट उल्लेख लायसेंस में किया जायेगा.

20. निगम द्वारा अधिकृत व्यक्तियों /Indian Register of Shipping द्वारा अधिकृत सर्वेयर द्वारा नौका तथा जलक्रीड़ा उपकरणों का सभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रति उल्लंघन पर रुपये पांच हजार की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी एवं लायसेंस अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकेगा. उल्लंघन के निराकरण के उपरान्त निलंबन समाप्त किया जा सकेगा.

21. लायसेंस की शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर लायसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकेगा .

22. लायसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण के उपरान्त भी संचालक द्वारा नौका या जलक्रीड़ा उपकरणों का उपयोग कर पर्यटकों को जल पर्यटन कराने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी.

[ भाग 1 976

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

23. लायसेंस की स्वीकृति निलंबन अथवा निरस्तीकरण से संबंधित किसी आदेश के विरुद्ध सचिव , पर्यटन विभाग , मध्यप्रदेश शासन अंतिम निर्णय करने के लिए अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा. सचिव , पर्यटन विभाग तथा प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रभार एक ही व्यक्ति के पास होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा अधिकृत कोई अन्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अपील की सुनवाई करेंगे , तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा.

24. निगम को प्राप्त आवेदन शुल्क, लायसेंस शुल्क, शास्ति से प्राप्त होने वाली राशि आदि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति-2016 की कंडिका 9.8 के अंतर्गत गठित पृथक् मद में जमा की जायेगी.

25. जल पर्यटन हेतु उपरोक्तानुसार निर्देशों के पालन एवं नियमन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 10-62-2016- तैंतीस. - राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 05 के परिपालन में प्रदेश की जल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार जल क्षेत्रों की सूची अधिसूचित करता है .

अरविंद दुबे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लायसेंस देने के लिए अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची इंदिरा सागर बांध का जल क्षेत्र ( नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित ) 1.

ओंकारेश्वर बांध का जल क्षेत्र ( नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित ) 2.

तवा बांध का जल क्षेत्र ( तवा, देनवा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित ) 3.

बरगी बांध का जल क्षेत्र ( नर्मदा एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित ) 4.

बाणसागर बांध का जल क्षेत्र ( सोन एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित ) 5.

गांधीसागर बांध का जल क्षेत्र ( चम्बल एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित ) 6.

मणीखेडा बांध का जल क्षेत्र ( सिंध एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित ) 7.

8. हलाली बांध का जल क्षेत्र ( हलाली एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित )

9. चांदपाठा बांध ( जिला शिवपुरी ) का जल क्षेत्र

10. ओरछा के निकट प्रवाहित बेतवा नदी का जल क्षेत्र

11. चौरल बांध का जल क्षेत्र ( चौरल एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित )

12. गंगऊ बांध का जल क्षेत्र ( केन एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित )

13. बारना बांध का जल क्षेत्र ( बारना एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित )

14. मान बांध ( धार ) के जल क्षेत्र

15. मान नदी एवं सहायक नदियों सहित तथा जोबट फाटा बांध ( अलीराजपुर ) के जल क्षेत्र

16. हथनी नदी एवं सहायक नदियों के जल क्षेत्र.

977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा -11 ) कटनी , दिनांक 31 जनवरी 2017

प्र. क्र. 01 - अ- 82 - वर्ष 16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, जिला उद्योग विभाग के फुडपार्क प्रयोजन में प्रस्तावित आंशिक भू- भाग का ही अर्जन किया जाना है एवं इसके निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. आंशिक रकबे का अर्जन किया जाना है , इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

1.90 कटनी

झिंझरी प.ह.नं. 29

कटनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं अमकुही फुडपार्क उद्योग केन्द्र, कटनी.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 21 फरवरी 2017

प्र. क्र. 02 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि सिंहपुर बैराज परियोजना बांध निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

0.800

मुखर्रा

(2) महाराजपुर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव .

सिंहपुर बैराज परियोजना के बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) नौगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

978

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्र. 957 - जि.भू.अ. - 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4). 2.37 हेक्टेयर

(1) सिवनी

(3) सुनवारा

(6) अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी.

(2) तहसील- धनौरा रा.नि.मं.- धनौरा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बायी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2017

पत्र क्र. 348 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस भाग 1 ]

979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (1)

(3)

(2)

सन्नेही सिगटी

सतना अमरपाटन

5.500

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) पत्र क्र. 350- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

9.500 (1) सतना

अमरपाटन

(3) बछरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) पत्र क्र. 352 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(4) 6.000 अमरपाटन

(3) बरा

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 354- प्रशा .- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

980

की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(1).

(4) 5.500 सतना

रामपुर झूसी

बाघेलान.

वृत्त.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 356 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) .

(3)

(2)

4.000 अमरपाटन

(1) सतना

गुजरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 358 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.500

(3) वैरागल

(2) अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

पत्र क्र. 10- प्रशा.- भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

(1)

5.500 अमरपाट रूगंवा

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 362 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

3.500 अमरपाटन

(1) सतना

(3) पुतरिहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ) .

पत्र क्र. 364 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा. है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

4.000

(3) समोगर

अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

982

पत्र क्र. 366 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

(3) रिमार

5.000 सतना अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन' का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6 )

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 368 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

कोरिगवां

अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

पत्र क्र. 370 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की 983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4) (2)

(1)

(3) पडिया

4.500 अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

पत्र क्र. 372 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं संब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में) (1)

(4) 6.500

(3) पैपखार

(2) अमरपाटन

सतना

अनुसूची.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

पत्र क्र. 374 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.500 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) मढ़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

984

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

पत्र क्र. 376- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

4.500 (1) सतना

जमुनिया-158

रामपुर बाघेलान.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

पत्र क्र. 378 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में, उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

4.500 (1) रीवा

तिवरिगवां-433

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 380- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि.की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.500 (1) रीवा

(3) बहेरा -710

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र.) .

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

पत्र क्र. 382- प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.-32-प्रशा.- भू- अर्जन - 2016.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.500

झूसी-363

रीवा नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

पत्र क्र. 384 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिकं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.500 (1) रीवा

(3) कौदा-653

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

पत्र क्र. 386 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.800 (1) रीवा

(2) नईगढ़ी

(3) उमरिया चौवेन-71.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ).

986

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

पत्र क्र. 388 -प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

5.500 (1) रीवा

भटिगवां -770

नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) पत्र क्र. 390 - प्रशा. - भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4)

2.500

डिलहा-243

(2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र . 392 - प्रशा . - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) 2.500

(3) कोलहा -108

(2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

987

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

पत्र क्र. 394 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) . के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

3.500

वेलहा-449

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 396 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब -माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

5.000

तिघरा-258

(1) रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 398 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग. क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

4.500

उमरी-52

(1) रीवा

हुजूर

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

988

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्रं, दिनांक 3 मार्च 2017

पत्र क्र. 400- प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

4.500

अगडाल-12

(1) रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 402- प्रशां. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल जिला

(हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

4.000

चोरहटी-187

रीवा

हुजूर

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6).

बेला वितरक के माइनर नहर कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ). के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 404- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस 989

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

5.000 रीवा

चोरहटा -186

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर 'के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

पत्र क्र. 406 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016: - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4)

(3)

5.200

खैरा-137

(1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) पत्र क्र. 408 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.000. (1) रीवा

(3) रघुनाथपुर-546

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

990

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

पत्र क्र. 410- प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भागं के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

4.500

तमरी-255

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 412- प्रशा .- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब - माईनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) तमरा-251

(4) 5.600 (1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी.एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

991

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र.- भू-अर्जन-57 ( अ-82 ) 2016-17-1357.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस.. प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- बिलगांव , रा.नि.म. शहपुरा , प.ह.न. - 16, (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर .

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(1).

0.02

97/3

0.02

97/1

0.02

97/4

0.02

97/2

0.03

96

0.03

94

0.04

150/1

0.05

150/2

0.04

174

0.04

175/1

175/3

0.02

185/1

0.02

175/2

0.01

185/2

0.01

191

(1)

(2)

0.02

189

0.03

186

0.02

187

0.01

188

0.450

योग...

0.010

शासकीय भूमि ...

0.460

कुल योग ..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 15 फरवरी 2017

प्र. क्र. 116- अ- 82 - वर्ष 2015-16 . भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की, कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

992

(ग ) ग्राम- उमरिया, प.ह.नं. 00014

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.990 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.160

11

निजी भूमि

0.080

09

निजी भूमि

0.130

16

निजी भूमि

0.050

7/1

निजी भूमि

0.080

7/2

निजी भूमि

0.080

6

निजी भूमि

0.090

5

निजी भूमि

1.130

4

निजी भूमि

0.190

निजी भूमि 1

कुल रकबा निजी भूमि . 0.990

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 117 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की, कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - पवई

(ग) ग्राम- हिनौता , प.ह.नं. 00014

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.660 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.200

50

निजी भूमि 51

0.010

निजी भूमि

0.010

63

निजी भूमि

0.120

52

निजी भूमि

0.080

95

निजी भूमि

0.010

62

निजी भूमि

0.010

96

निजी भूमि

0.090

97

निजी भूमि

0.100

98

निजी भूमि

0.010

147

निजी भूमि

0.010

148

निजी भूमि

0.150

146

निजी भूमि

0.010

135

निजी भूमि

0.170

136

निजी भूमि

0.060

138/2

निजी भूमि

0.060

355

निजी भूमि

0.010

354

निजी भूमि

0.020

353/1

निजी भूमि

0.120

353/2

निजी भूमि

0.010

352

निजी भूमि

0.120

351

निजी भूमि

0.010

348

निजी भूमि

0.010

349

निजी भूमि

0.060

333

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 350

0.010

342

निजी भूमि 341

0.010

निजी भूमि

0.050

निजी भूमि 343/1

336

0.120

निजी भूमि

1.660

कुल रकबा निजी भूमि

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता ,है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 119- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 993

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की, कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- बिरसिंहपुर, प.ह.नं. 00014

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.880 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.020

324/1

निजी भूमि

0.010

323

निजी भूमि

0.090

322

निजी भूमि

0.100

318/1

निजी भूमि

0.020

317

निजी भूमि

0.050

319

निजी भूमि

0.020

291/2

निजी भूमि

0.090

288/1

निजी भूमि 287

0.010

निजी भूमि

0.090

288/2

निजी भूमि

0.070

288/3

निजी भूमि

0.040

313/4

निजी भूमि

0.100

313/5

निजी भूमि

0.170

285

निजी भूमि

0.010

284

निजी भूमि

0.060

178/1

निजी भूमि

0.020

177

निजी भूमि

0.070.

178/2 ka

निजी भूमि

0.060

178/2 kha

निजी भूमि

0.100

185

निजी भूमि

0.040

186

निजी भूमि

0.050

187

निजी भूमि

0.090

188

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.100

190/2

निजी भूमि

0.020

195/2

निजी भूमि

0.020

193

निजी भूमि

0.030

313/3

निजी भूमि

0.080

194

निजी भूमि 203

0.100

निजी भूमि

0.080

200

निजी भूमि

0.060

199

निजी भूमि

1.870

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 17 फरवरी 2017

क्र. 304- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ ग्राम- सोहास

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.597 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया ( हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.040

801/1

0.040

801/2 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

994

(1)

(2)

0.120

451/2/क

0.012

17

0.020

814

0.004

1074/2

0.004

1074/1

0.006

574/1

0.048

548/2

0.024

709/1/2

0.040

848/1/3

0.036

848/1/2

800/4

0.028

0.060

682/1/1 /ख

0.028

853/1 /ब

436

0.010

0.028

805

0.020

434

539

0.018

0.040

395

0.020

399

0.006

1239

0.200

2

0.036

664/1

0.020

572

0.016

480

0.072

566

0.052

682/1 /1/क

0.020

682/2/ख

0.016

787/1

537

0.008

0.080

846

0.080

540

0.084

706/1

0.060

706/2

706/3

0.073

0.028

789

0.016

793

0.020

709/1/1

0.024

787/2

853/1 /क/2

0.040 योग .1.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर एवं सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

[भाग 1 (3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 306- प्रका.- भू- अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग ) नगर/ ग्राम- कुबरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.057 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.015

385/2

0.045

372

0.024

421

0.166

420

302/1 /ख

0.024

0.136

308

371

0.008

0.058

425/7/5

0.100

393/3

0.010

304/3

0.002

385

0.010

408/1

0.016

407

0.020

403

0.032

302

0.004

303

385

0.100

0.010

441

0.010

443

0.115

446

0.004

300

0.136

308

0.012

398

योग .1.057 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 308 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम- डगडीहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.448 हेक्टेयर .

खसरा नं .

एरिया (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.028

349

0.100

347

0.034

838

0.060

839

0.060

120

0.041

119

0.024

823

0.008

439

0.016

543

0.116

818

0.028

819

0.004

824

0.037

528

0.008

834

835

0.008

0.224

815

0.072

805

0.080

264

0.012

247

995 (1)

(2)

0.020

121

30

0.036

0.048

1032

0.030

830

527

0.058

0.040

532

0.020-

542

0.012

1024

0.180

837

228/5

0.018

0.012

254/5

867

0.012 योग .1.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर एवं सब - माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 310- प्रका. भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम मेंहुती

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.502 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.250

2996

0.052

2134

0.060

2100

0.020

2104 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

996

(2)

(1)

0.008

3015/2

0.112

2807

0.502

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गतं पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 312- प्रका.- भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्कयता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- कुऑ

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 1.589 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.072

1209

0.020

1122

0.038

517/1

0.060

643/2

0.100

644/2

690/1610/1/1/1/1

0.044

0.038

663/1/क/3/1

0.008

689/1/1/1

0.016

550/1/2

0.016

550/2

0.016

550/1/1

0.064

663/1601/1

0.045

610/3

0.008

620/5

0.108

662

(2)

(1)

0.048

890/9

0.018

891/3

0.024

1501/1/2

0.011

892/1

0.124

681

0.080

643/1/1

0.028

643/1/2

0.100

644/1/1

0.050

644/1/2

0.115

647

0.004

646

0.005

645

0.048

661

0.004

659

0.019

660

0.012

677

0.012

586/1

0.012

586/2

678

0.101

0.043

663/1/ख

0.054

663/1/क/2

0.004

891/3

0.020

890/9

योग .1.589

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर एवं सब -माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 21 फरवरी 2017

100-रीडर- भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस 997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यव्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- मनावर

(ग) ग्राम- बालीपुर

(घ) क्षेत्रफल-1.616 हेक्टर.

खसरा

अर्जन का क्षेत्रफल नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

662/782/1

0.351

1.066

662

0.199

663

योग : 1.616

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन .- औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण- 4 समूह -2 की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 , मनावर के कार्यालय में. कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , मनावर के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. 228 - भू- अर्जन- देपालपुर-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम- सलमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-88.059 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

2.104

362/2

0.081

363/4

0.264

363/5

364

0.930

2.715

365

366/4

2.548

366/3

0.190

366/1

2.547

4.022

366/2

367

4.541

10.175

342, 341/1

4.148

349/1

339

1.015

0.344

369/372

369/3

0.506

369/2

6.070

8.741

368/4

4.371

368/5

0.303

369/1/4

0.870

369/1/5

0.506

369/1/4/2

0.405

369/1/2

4.249

368/6

8.175

368/3

368/2

4.249

0.506

329/11

329/9

0.607

0.259

329/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

998

(2)

(1)

0.364

329/4.

0.121

329/5

0.675

329/1 /2/ 2 ग

0.674

329/1/2/2ख

0.674

329/1/2/2क

1.265

329/1/1/2

0.303

329/8

0.607

340/3

0.809

329/1/2/4

337

0.101

0.728

341/2

0.789

349/2

0.368

351

0.032

348/2

1.416

350

0.324

352

0.057

353/3

2.044

362/3

0.720

353/2

0.547

362/1

88.059

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवीन बेटमा- पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 234 - भू-अर्जन- देपालपुर - 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, संन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम- कालीबिल्लौद

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-412.474 हेक्टर.

रकबा

खसरा नं.

(हे. में. )

(2)

(1)

0.454

1/1

0.454

1/2

0.640

3/3

0.454

1/3

0.454

1/4

0.498

2/1

0.502

2/2

1.149

3/1

2/3

0.744

0.255

2/4

0.688

31/3

3/2

0.057

0.006

3/6

0.506

3/4

0.639

3/5

2.376

4/1

1.563

25/5

0.065

100/2

0.080

223/5

2.376

4/2

0.081

223/1

5/1

1.454

5/2

1.684

0.230

5/4

1.824

6/1

1.621

6/2

0.756

6/3

0.555

30/5

0.253

6/4

0.253

6/5

0.291

8/1

2.574

9

0.145

98/2

0.206

8/2

1.416

94

0.085

98/3

0.400

10/1

0.506

10/2 999

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

(2) (1)

0.688 81/2

1.214

1.356 13/1

1.214 11/2

0.575 11/3

0.678 13/3

12

0.947

0.678 13/2

1.578 14/1

0.041 17

0.789 14/2

0.624 15

0.178 16

1.278 18

0.267 19

1.096 20

0.761 21/1

0.757 21/2

0.760 25/4

0.757 21/3

87

0.882

0.829 96

0.656 98/1

0.146 98/4

0.506 95/279

2.533 22

3.550 59/1

0.692 23/1

0.769 23/2

1.983 24/1

0.871 24/3

1.265 24/2

3.824 56

1.360 77/1

2.592 78/1

0.387 79/1

4.913 25/1

1.197 28

3.269 207/2

0.340 223/4

2.691 25/2

1.291 30/1

0.032 155/2

(2)

(1)

0.340

223/3

1.566

25/3

0.890

26

0.918

108

0.182

109

1.202

29/1

0.829

30/2

0.445

223/2

0.551

30/3

0.555

30/4

1.256

86/1

0.037

165/3

31/1

0.684

0.684

31/2

4.120

33

1.263

34/1

2.853

34/2

0.910

34/3

0.356

34/4

0.644

35/1

35/2

0.826

0.092

35/3

0.644

35/4

0.393

35/9

0.686

38/1

0.644

35/5

0.474

37/1/4

1.079

38/2

0.785

35/6

0.939

40/2

0.785

35/7

0.253

35/10

0.474

37/1/2

0.939

40/1

35/8

0.785

0.939

40/3

0.769

36/1

1.457

36/2

0.769

36/3

0.474

37/1/1

0.729

37/2

0.474

37/1/3

0.486.

37/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

1000

(2) (1)

0.615 39

0.696 41/1

1.109 42/1

1.052 41/2

0,930 42/2

8.660 46/1

5.058 46/3

5.058 46/4

4.047 46/5

0.014 47/2

0.622 47/1

0.506 174/4

0.510 49/1

0.700 49/4

1.214 49/2

1.139 49/3

1.324 61/2

0.858 62/1

1.139 49/5

60

1.747

0.421 61/1

0.069 62/5

3,035 50/2

2.242 52

1.505 54

2.661 53/1

2.662 53/2

2.815 53/3

3.100 57

1.769 58/1

9.705 58/2

3.508 208/2

3.719 58/4

2.529 62/2

0.506 62/4

0.934 68

1.485 69

1.055 62/3

2.120 187

1.262 63

0.259 66/1

0.171 66/2

0.171 66/5

(2)

(1)

0.172

0.171

66/3

0.171

66/7

0.172

66/8

0.036

66/4

0.152

66/9

70

1.878

0.477

72/1

0.313

72/2

0.253

72/3

1.352

73

1.263

74

1.391

75/1

0.761

75/2

0.049

76/1

0.756

76/2

1.267

97

1.076

76/3

1.080

76/4

0.975

80

1.012

86/2

0.509

89/2

0.508

89/7

0.509

89/8

0.022

89/3

0.046

89/4

0.230

170/5

0.022

89/5

0.044

89/6

0.506

89/9

0.506

89/10

1.595

89/11

0.260

170/1

0.023

170/6

1.052

93/1

0.377

101/2

0.331

101/3

0.782

93/3

0.649

101/4

1.186

93/4

0.242

101/5

0.368

95

1.214

99/1 1001

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

(1)

(2)

1.214 99/2

0.077 99/3

0.494 99/4

0.505 99/5

0.547 99/6

0.214 99/7

0.065 100/1

1.598 101/1

1.141 149/1

0.146

0.129 225/2

1.141 149/2

0.069 150/2

222/1

0.145

0.130 225/1

218/2

0.022 219/2

0.335 226/2

0.372

0.454 152/1, 152/2

0.676 153

0.049 157/2

0.032 155/1

0.356 156/1

0.405 156/2

0.784' 157/1

0.469 161/3

0.125 161/1

0.255 161/2

2.063 164/1

0.344 165/1

0.348 165/2

164/2

2.067 165/4

0.311 170/7

0.028

2.574 172/1

0.506 172/3

1.260 174/1

1.701 185

1.429 186/1 .

186/2

0.587

0.587 186/3

0.254 186/4

1.769 188/1

(2)

(1)

1.165

195/6

3.532

194

5.731

202

0.421

227

2.225

195/1

0.101

195/4

1.161

195/5

0.380

195/7

0.379

195/8

3.642

201

3.298

207/1

3.298

207/3

3.318

207/4

3.508

208/1

4.679

209

2.707

210

2.403

211

1.747

213

214

6.191

1.227

215

1.424

216

3.362

217

0.458

224

0.053

220/2/1

0.049

0.049

244

0.053

220/3

0.040

243/1

0.041

243/2

0.032

220/4

0.041

245

0.024

246/3

221/1

1.619

221/3

1.821

221/4

1.145

1.141

221/5

1.062

221/6

0.279

221/8

221/7

0.759

0.506

226/1

229/1

1:197

2.004

229/2

0.121

233/1/4 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

1002

(2) (1)

0.032 233/3

0.041 233/5

0.008 233/6

235

0.348

0.081 246/1/1/3

0.016 233/4

0.041 241

0.049 239

0.036 240/2

0.061 234

236

0.085 237

0.162

0.113 238

242

0.073 246/4

0.121

0.202 246/5

0.170 246/6

247/7

0.081

0.267 246/8

0.100 246/9

0.012 246/10

0.247 246/16

0.202 246/17

0.364 246/11

0.049 246/12

0.081 246/13

0.405 249/4

0.383 246/14

0.081 246/18

0.526 246/19

0.405 246/20

0.012 246/22

0.271 246/23

0.041 276/3

246/21

0.162

0.178 276/4

1.923 247

3.828 248/1

0.405 248/2

5.998 249/1.

249/2

2.898

2.699 249/3

1.854 250/1

(2)

(1)

0.507

251/1

0.507

251/6

0.810

251/2

0.809

251/4

0.506

251/3

0.507

251/5

0.304

252/2

1.233

253

1.266

254/1

254/2

1.544

0.712

254/3

0.615

255/1

0.555

254/4

256

0.943

7.792

267/1/1/1

267/2

0.324

267/9

0.850

0.566

267/12

9.205

267/1/2

267/3

0.822

8.200

267/1/3

267/4

0.849

0.849

267/5

267/6

0.809

0.510

267/7

0.624

267/8

1.028

267/10

0.956

267/11

1.627

267/27

274

1.643

0.089

276/5

0.121

276/6

2.322

195/2

0.784

195/9

0.783

195/3

2.876

197/1

5.060

197/2

2.473

166

0.007

167/1

171

1.263

0.028

167/3

0.126

167/2

0.014

167/4 भाग 1 ]

1003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

(2)

(1)

0.028

167/5

योग

412.474

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 230- भू-अर्जन-देपालपुर-1 . चूंकि, राज्यशासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम- रणमल बिल्लौद

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 220.068 हेक्टयर.

खसरा नं .

रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

1.720

82/2

0.174

254/2

83/1

1.586

1.267

83/2

3.476

84

1.995

85/1

1.995

85/2

86

2.833

1.133

87

3.714

88

2.322

89/1

0.987

183/1

0.352

183/2

0.352

183/3

0.348

183/4.

0.441

184/1

(2)

(1)

0.441

184/2

1.263

255/3/2

185/2

0.334

0.075

185/7

0.408

185/6

186/2

0.300

186/3

0.300

0.400

186/4

0.100

255/23

185/1

0.817

187/3

1.012

188/2

1.753

2.573

189/2

1.291

185/4

0.604

187/1

188/4

0.032

1.084

189/3

0.829

185/3

0.061

185/5

0.057

188/1

189/1

0.453

187/2

0.397

188/3

0.113

1.392

188/6

3.056

189/4

0.510

188/7

0.937

189/5

1.822

191/1

0.849

190

1.822

191/2

192

1.740

193

0.898

0.304

230/2

231/7

0.081

0.028

232/3

0.291

233/3

0.526

233/5

0.081

234/3

261/7

1.036 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2017

1004

(2) (1)

0.314 194/1

0.182 194/2

0.890 255/11

1.133 255/20

0.405 257/10

0.890 194/4

0.759 194/3

0.486 195/1

232/2

1.024

0.020 234/5

1.343 196

3.156 197

5.889 198

0.485 195/2

1.816 199/1

0.846 201/2

0.695 231/4

0.332 232/1

0.020 234/1

0.587 201/1

0.756 200/1

0.259 201/3

0.757 200/3

1.619 199/2

0.757 200/2

0.931 202

3.496 203/1

0.759 203/3

3.385 203/2

1.157 204/1

0.821 204/2

0.825 204/3

0.040 205/1/4

2.161. 206

0.129 205/4

0.162 205/5

0.238 205/6

0.100 255/22

(2)

(1)

4.096

221

0.231

231/2

0.041

231/8

1.357

233/4

1.153

234/4

247

0.162

1.181

248

0.914

251

2.135

258

1.821

0.437

222/3

0.704

222/4

222/5

0.405

255/6

0.100

0.500

222/6

3.043

227

228/1

1.521

0.761

228/2

0.761

228/3

0.137

229/1

0.466

231/1

0.263

231/5

0.263

233

252/2

1.250

0.405

261/8

262/3

0.639

0.369

229/2

0.101

230/1

231/3

0.041

0.093

231/6

0.295

233/2

0.061

234/2

252/1

1.251

1.035

261/4

0.057

235

0.057

236

0.032

238

0.012

257/1/4 1005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

भाग 1 ]

(2) (1)

0.049 239

0.040 243

0.044 241

0.056 242

0.036 245/1

1.608 253/1

0.037 245/2

1.608 253/2

0.405 246

0.409 249

0.745 250

0.500 254/3

0.500 254/4

0.230 255/1/1

1.241 261/2

1.240 261/12

0.318 262/2

0.318 262/4

0.231 255/1/1/2

0.243 255/2/2

0.959 259

0.486 260/2

0.729 260/1

1.943 255/1/2/3

0.080 255/8

1.265 255/3/3

1.476 255/4

0.243 -255/5

0.243 255/7

0.224 255/9

0.425 255/10

1.415 255/12

2.023 255/13

1.112 267/4

0.263 255/16

1.071 267/5

(2)

(1)

0.243

255/17

1.052

267/6

0.243

255/18

1.091

267/7

0.243

255/19

1.031

267/8

2.023

255/14

0.323

255/15

2.023

255/21

0.600

255/24

0.600

255/25

0.600

255/26

0.297

256/1

0.297

256/2

0.297

256/3

0.297

256/4

0.297

256/5

0.271

257/3

1.052

257/4

0.165

257/5

2.023

257/6

2.023

257/9

2.529

261/1

4.046

261/5

2.833

261/6

3.541

261/10

2.529

261/11

1.012

261/13

20.234

262/1

0.447

263/1

0.446

263/4

0.446

263/5

0.664

264/1

0.667

264/2

0.894

265/1

0.894

265/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 मार्च 2017

1006

(2)

(1)

0.234

261/3/1

1.655

261/3/2

0.219

261/3/3

0.219

261/3/4

1.785

263/2

0.446

263/3

0.664

264/3

0.664

264/4

265/2

0.894

265/4

0.894

266/1

1.426

1.202

266/2

0.675

267/1/2

1.619

267/3

1.348

267/9

267/2

0.864

0.633

267/10

220.068

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 232- भू-अर्जन- देपालपुर -17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख ) तहसील - देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम- अम्बापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-64.147 हेक्टयर.

रकबा

खसरा नं .

(हे. में. )

(2)

(1)

6.534

2

0.680

2/49

4/1

1.964

9.728

4/2

0.640

5

4.776

6

4.521

7

7.600

9/1

0.486

9/2

9.728

11

0.291

12/1

0.551

12/2

10.214

13/1

2.618

13/2

0.486

13/3

1.044

23

0.856

24/1

0.621

24/2

0.809

25

64.147

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-03-03.09.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-03-03.09.Ordinary.