मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 12]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2017- चैत्र 3 , शक 1939
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2017
क्र. एफ -1 ( ए) 108-1986- ब- 2- दो. - राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 20 से 25 फरवरी 2017 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 एवं 26 फरवरी 2017 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
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(3) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास , अवर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित---2017.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2017
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस - ब( एक ) 815-2016 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतदद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश को, उसके कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित, स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( क्र. 25 सन् 1946) के अधीन अन्वेषण किये गये उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है, अर्थात्: -
सारणी
न्यायाधीश का नाम
मुख्यालय अनु-
का नाम क्रमांक
(3) (1)
(2)
भिण्ड. " " 1 . श्री योगेश कुमार गुप्ता , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन- जातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम,
भिण्ड.
( 2 ) यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतद् पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है.
F. No. 1-5-96 - XXI - B ( one) 815-2017 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to Special Judge for area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof to try the cases relating to the offences specified under section 3 of the said Act in relation to arious examinations conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board , investigated by the Special Task Force , Bhopal . Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) , namely :--
TABLE
S. No.
Name of Judge
Head Quarter (3) (1) (2)
"1. Shri Yogesh Kumar Gupta , Special Bhind." Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Bhind.
This Notification is being issued in addition to the earlier Notifications issued in respect of VYAPAM matters .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2017
क्र. 394-2017 -ए- ग्यारह.- इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लि. बीना के निम्नांकित वाष्पयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक के लिये निम्नानुसार छूट प्रदान करता है : -
क्र. बॉयलर क्रमांक प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि
फर्म द्वारा जाही गई छूट की अवधि
(4)
(3)
(2)
(1)
4-4-2018
5-4-2017
1 एमपी/4847
5-4-2017
4-4-2018 2 एमपी/4846
4-4-2018
5-4-2017
3 एमपी/4840
5-4-2018
6-4-2017
4 एमपी/4841
14-4-2018
15-4-2017
5 एमपी/4842
14-4-2018
15-4-2017
6 एमपी/4845
5-4-2018 7
6-4-2017
एमपी/4844
14-4-2018
15-4-2017
एमपी/4843
8
5-4-2018
6-4-2017
9 एमपी/4774
17-2-2018
18-2-2017
10 एमपी/4775
5-4-2018
6-4-2017
11 एमपी/4776
14-4-2018
15-4-2017
12 एमपी/4801
14-4-2018
15-4-2017
13 एमपी/4802
( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
1371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2017
क्र. 294.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला धार के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित पीरामल हेल्थ केयर श्रमिक यूनियन लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार एवं कारखाना प्रबंधक पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर , जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद क्र. 1 / एम.पी.आई.आर. / 16 में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है : -
अनुसूची
औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./16 No. 294. In exercise of the powers conferred by sub- section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (27 of 1960 ) , the State Government hereby notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute No. 1 / MPIR/ 16 between Piramal Enterprises Limited , Pithampur, Distt. Dhar and the Factory Manager of Piramal Enterprises Limited Pithampur , Distt . Dhar in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local area of Pithampur Industrial area in Dhar District : -
SCHEDULE Industrial Dispute No. 1/ MPIR/ 16 क्र. 296.- चूंकि, पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के सेवानियुक्तगण जिनका प्रतिनिधित्व पीरामल हेल्थ केयर श्रमिक यूनियन महू जिला इन्दौर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.
और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.
अतएव , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 ( क्र . 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त विवाद को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश इंदौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है : -
अनुसूची
(1 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को तीन वर्षों हेतु बेसिक, डी.ए. , एच.आर.ए. , वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता/एलटीए, शैक्षणिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, स्पेशल अलाउन्स, फेक्ट्री (जनरल ) भत्ता में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए ?
(2 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को संपूर्ण वेतन का 20 प्रतिशत बोनस एवं 20 प्रतिशत एक्सग्रेशिया दिये जाना की मांग औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए?
(3) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को प्राप्त हो रहे आकस्मिक अवकाश में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए ?
(4) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को अर्जित अवकाश का निर्धारण करने में 240 दिन की उपस्थिति का बंधन समाप्त करना तथा 15 की उपस्थिति के स्थान पर 10 दिन की उपस्थिति पर 1 पी. एल का निर्धारित कर श्रमिकों को 90 दिन पी एल बेलेन्स की पात्रता किये जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए ?
(5 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों जो मेडिक्लेम पालिसी की परिधि में है उनका चिकित्सा व्यय व चिकित्सा अवकाश, संपूर्ण दिवसों का वेतन सहित भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(6 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे केंटिन के संचालन में सब्सीडी बढ़ाई जाकर नो लास नो प्राफिट के आधार पर केंटिन संचालित किया जाना औचित्पूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(7) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को ग्रेन लोन , के अलावा हायर एज्यूकेशन लोन, हाउसिंग लोन तथा इमरजेंसी लोन दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
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(8 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये वेलफेयर सुविधा के लिये, वेलफेयर कमेटी बनाई जाना जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी श्रमिक प्रतिनिधियों की हो एवं श्रमिकों के बच्चों के लिये स्कूल/कॉलेज हेतु बस सुविधा दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(9 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को मृत्यु सहायता राशि, का भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(10 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को की पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति पालिसी निर्धारित किये जाना का औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए?
( 11 ) क्या कार्यरत श्रमिकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण करने पर उन श्रमिकों को स्थानांतरण हित लाभ दिया जाना का औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
( 12) क्या कार्यरत श्रमिकों के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक सेवा वर्ष पर 30 दिन के वेतन की उपादान राशि का भुगतान किये जाने का औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(13) क्या कार्यरत श्रमिकों को जनरल पाली में कार्य करने वाले श्रमिकों को 15 दिन में आधे दिन का संवेतनिक अवकाश दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
(14) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को मेडिक्लेम पालिसी की राशि रुपये 5 लाख कर संपूर्ण प्रीमियम का व्यय कंपनी द्वारा दिया जाना जाना औचत्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
( 15) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को दिपावली के पर्व पर उपहार राशि/मिठाई के लिये राशि द्वारा दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए.
( 16) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वार्षिक उत्सव एवं पिकनिक के आयोजन हेतु माह निर्धारित किया जावे एवं किसी कारणवश उक्त उतस्व का आयोजन नहीं होता है तो उसका नगद भुगतान, एक - एक दिन के अवकाश के साथ दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
(17) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के वर्तमान में प्राप्त हो रहे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को बेसिक में समायोजित
[ भाग 1 किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(18 ) क्या कार्यरत श्रमिकों को ओवर टाइम में भोजन , नाश्ता एवं दूध फल निःशुल्क दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
( 19 ) क्या कार्यरत श्रमिकों को उपस्थिति बोनस यथावत रखते हुए उस राशि को साप्ताहिक किया जाना एवं जिस सप्ताह दो या दो से अधिक एल.डब्ल्यू.पी . होने पर उस सप्ताह का उपस्थिति बोनस समाप्त कर शेष बचे तीन सप्ताह का बोनस वेतन में दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(20 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के कारखाने में पुर्ननिर्धारण किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(21 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अस्पताल में दो सहयोगी सहकर्मी कंपनी द्वारा दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(22 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके पूर्ण स्वस्थ्य होने तक का व्यय एवं वेतन कंपनी द्वारा दिया जाना एवं किसी प्रकार की सर्जरी या गंभीर बीमारी होने पर स्वस्थ्य होने तक कंपनी द्वारा संपूर्ण व्यय एवं वेतन दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(23 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के प्रत्येक वर्ष मेडिकल चेकअप कराकर इलाज कराया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(24) क्या कार्यरत श्रमिकों को शीत ऋतु में इनर ( अपर एवं लोवर ) वर्षा ऋतु में रेनकोट ( टू पीस ) दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(25 ) क्या कार्यरत श्रमिकों को ट्रायवल एरिया अलाउन्स में प्रतिमाह वृद्धि की जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
(26 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के परिवार के लिये एम्बुलेंस सुविधा दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?
(27) क्या कार्यरत श्रमिकों को एसएल के साथ पीएल एवं पीएल के एसएल भरने की पात्रता दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?
एवं उपरोक्त के संबंध में सेवा नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिये ?
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2017
क्र. 1-57 - स्था- प्र.रा.आ.-2016-21 ( पार्ट ) -1676.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला- भोपाल में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिये , उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :-
राजस्व निरीक्षक का नाम
स. क्र.
1
श्री सुरेश सिंह
2. शर्तें.-
( 1 ) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे . यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृॉत तथा शून्य माना जाएगा.
(2) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं , कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.
( 3 ) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.
(4) इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है . इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ , वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.
(5 ) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी .
(6 ) राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.
(7 ) उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिये राज्य सरकार समय - समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे , प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 28 जनवरी 2017
क्र. 10- अ- 82-16-17.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधनं संभाग क्रमांक 2 केसली, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS- MS/MPPCB / SEAC- I/ TOR ( 283 ) / 2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1374
परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांर्गत नहर निर्माण
( 1 ) परियोजना का नाम.-
(2 ) भूमि का विवरण.-
सागर
जिला.-
(1)
सागर
तहसील.-
(2)
ग्राम.-
गालेपुर
(3)
135
पट. ह. नं.-
(4)
4.529 हैक्टर.
अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
(5)
अर्जित
खसरा
भूमि
स्वामित्व
कुल
स. क्र.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता कानाम
का
रकबा
नंबर
रकबा
का प्रकार
प्रकार
(हेक्टयर में ) ( हेक्टयर में )
(7)
(6)
(3)
(5)
(4)
(2)
(1)
0.100
0.830
40
भूमिस्वामी
1. श्रीसिंह पिता वंशीधर स. देह भूमिस्वामी
0.120
0.770
43
भूमिस्वामी
0.017
1.180
44
भूमिस्वामी
0.575
2.820
55
भूमिस्वामी
0.620
1.010
41
भूमिस्वामी
2 हरीसिंह, नथन सिंह , माधव सिंह, भोपालसिंह, उ विजयसींग पिता सक्कूत्र सुहागरानी वेवा सक्कू साकिन बकस्वाहा भूमिस्वामी.
0.143
0.280
42
भूमिस्वामी
3 नन्हे भाई पिता खिलानसिंह साकिन बक्सवाहा भूमिस्वामी
0.046
0.070
46
भूमिस्वामी
4 रामसिंह पिता जगन्नाथ स. बक्सवाहा भूमिस्वामी
0.100
0.830
भूमिस्वामी 48
0.240
1.240
56
भूमिस्वामी
0.143
2.470
भूमिस्वामी 22
भूमिस्वामी 17/1
5 श्री नन्दन पिता जयसिंह सा. देह भूस्वामी
0.720
3.240
भूमिस्वामी 17/2
2.360
16/1
भूमिस्वामी
6 शिवराज सींग पिता डोमनसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी
2.350
0.125
16/2
भूमिस्वामी
7 रामराज सिंह पिता डोमन सिंह साकिन केवलारी भूमिस्वामी
3.000
0.131
12/1
भूमिस्वामी
8 वीरेन्द्र सींग वल्द राजेन्द्र सींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी
0.970
12/2
भूमिस्वामी
9 विक्रम सींग पिता राजेन्द्र सींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी
0.323
4.070
10
भूमिस्वामी
10 श्री जानकी रमण मन्दिर मुह. अजीतसिंग वल्द भानुसिंग प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर साकिन केवलारी भूमिस्वामी.
3.220
0.403
78
भूमिस्वामी
11 नारानसींग , महतापसींग , रामसींग पिता कन्छेदी, चंदनसींग , पिता गोरेलाल साकिन केवलारी भूमिस्वामी.
1.030
0.180
80
भूमिस्वामी
0.082
0.160
83
भूमिस्वामी
12 प्रताप बालिग अब्बू विनोद नाबालिग पिता नन्हेभाई बली भाई प्रताप , कुसुमबाई वेबा नन्हेभाई सीताबाई पुत्री नन्हेभाई पता सा. केवलारी भूमिस्वामी.
1375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(6) (7)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.068
0.050
81/1
भूमिस्वामी
13 प्रताप बालिग अब्बू विनोद नाबालिग पिता नन्हेभाई बली भाई प्रताप , कुसुमबाई वेबा नन्हेभाई सीताबाई पुत्री नन्हेभाई पता सा. केवलारी भूमिस्वामी.
0.210
81/2
भूमिस्वामी
14 श्री सरमन वल्द कमोद साकिन किवलारी भूमिस्वामी
0.027
82
0.090
भूमिस्वामी
15 रामदरोगा पिता रजननसींग , तेजसींग पिता निरपतसींग गोदनसींग पिता मुन्शीसींग, लक्ष्मीनारायण , रामनारायण पिता रामदरोगा, राधाबाई, सरलाबाई, लक्ष्मीबाई पुत्री रामदरोगा, भागबाई वेवा रामदरोगा, हीरासींग , महराजसींग , कुवरसींग पिता तेजीसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी.
2.110
67/1
भूमिस्वामी
16 हीरासींग पिता तेजीसिंग साकिन केवलारी भूमिस्वामी
0.366
2.120
67/2
भूमिस्वामी
17 महाराजसिंह पिता तेजसिंह साकिन केवलारी भूमिस्वामी
2.120
67/3
भूमिस्वामी
18 कुवरसींग पिता तेजीसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी
4.529
38.600
26
योग .
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली , जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , केसली, जिला सागर भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. ( राजस्व ) , सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11 - अ-82-16-17-804.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली , जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 /PS-MS/ MPPCB / SEAC - I/TOR ( 283 ) /2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता क अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे . परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1376
निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजांतर्गत नहर निर्माण
(1 ) परियोजना का नाम-
भूमि का विवरण-
(2)
सागर
जिला.-
(1)
सागर
तहसील-
(2)
सिमरिया
ग्राम.-
(3)
138
पट. ह. नं.-
(4)
4.033 हैक्टर.
(5) अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
स. क्र.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
कुल रकबा
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
( हेक्टयर में )
( हेक्टयर में )
(7)
(6)
(3)
(5)
(4)
(2)
(1)
0.591
1.700
190
सेवाखातेदार
1 सुमित्राबाई बेवा उमाशंकर सा. देह सेवाखातेदार
0.071
0.690
186/4
भूमिस्वामी
2 लक्ष्मीबाई पत्नि वकीलसिंग साकिन केवलारी भूमिस्वामी
0.707
1.690
192/1
भूमिस्वामी
3 रामदुलारी वेवा मंगल, हरनामसिंह , गोपसिंह, राजाभाई पिता मंगल साकिन देह भूमिस्वामी.
1.700
92/2
भूमिस्वामी
4 अरविंद, जितेन्द्र, जयसींग, पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी
0.720
0.537
252/2
भूमिस्वामी
5 कल्यान सींग पिता मुन्शी, अवधरानी वेवा मुन्शी साकिन देह भूमिस्वामी.
0.220
254/1
भूमिस्वामी
6 चेन सिंह पिता नन्हें सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.040
0.210
254/2
भूमिस्वामी
7 तेजी सिंह पिता नन्हे सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
1.620
255/1
भूमिस्वामी
8 कपूरीबाई जोजे दरोंगासींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.603
1.510
255/2
भूमिस्वामी
9 सरदारसिंह पिता दरोगासिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.025
2.020
256/1
भूमिस्वामी
10 भागबाई उर्फ अशोकरानी पति गोपलासिंह साकिन बिलहरा भूमिस्वामी.
0.400
256/2
भूमिस्वामी
11 राजू वल्द इन्द्राज सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.275
1.450
257
भूमिस्वामी
12 श्रीमति ज्ञानबाई पति दशरथ साकिन देह भूमिस्वामी
0.263
1.830
259
भूमिस्वामी
13 प्रेमसिंह वल्द दशरथ सा. देह भूमिस्वामी
1.610
0.103
260
भूमिस्वामी
14 सुरेन्द्र पिता गुलाबसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.017
0.130
249
भूमिस्वामी
15 देव रामचन्द्रजी मन्दिर बांके मुहत्तमकार रामेश्वर पिता शिवराज सिंह साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर, सागर.
0.060
0.210
239
भूमिस्वामी
16 भोले पिता पुनू सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भूमि
247/1
2.710
भूमिस्वामी
17 जीराबाई पुत्री बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.335
1.350
247/2
भूमिस्वामी
18 भानसिंह पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
1.600
247/3
भूमिस्वामी
19 महेन्द्र पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 1377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(6) (7)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
2.050
184/1
भूमिस्वामी
20 जीराबाई पुत्री बाबुलाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.120
1.030
184/2
भूमिस्वामी
21 मानसींग पिता सूरजसींग साकिन देह भूमिस्वामी
1.030
184/3
भूमिस्वामी
22 महेन्द्र पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
2.290
0.286
भूमिस्वामी 185
23 शैलेन्द्र सींग पिता हाकमसींग साकिन देह भूमिस्वामी
4.033
29.770
23
योग .
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली , जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , केसली, जिला सागर भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुए ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संवयवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. ( राजस्व ) , सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 12- अ-82-16-17-805.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली , जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/ MPPCB /SEAC - I/TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता क अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे . परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
(1 ) परियोजना का नाम-
(2) भूमि का विवरण-
सागर
जिला-
(1)
सागर
तहसील-
(2)
केवलारी
ग्राम-
(3)
138
पट. ह. नं.-
(4)
8.578 हेक्टर.
अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
(5)
अर्जित
खसरा
भूमि
स्वामित्व
कुल
स. क्र.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
रकबा
का
रकबा
नंबर
का प्रकार
प्रकार
(हेक्टयर में)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.647
4.400
299/1
भूमिस्वामी
1 मनीष सींग पिता राघवेन्द्र, अनीता पत्नि मनीष
सींग , साकिन देह भूमिस्वामी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1378
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.910
299/2
भूमिस्वामी
2 कोमलबाई पत्नि राघवेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.335
1.340
298/1
भूमिस्वामी
3 अजीत पिता चन्द्रभान साकिन देह भूमिस्वामी
2.660
298/2
भूमिस्वामी
4 मालतीबाई पत्नि चंद्रभान सींग साकिन देह भूमिस्वामी
1.320
298/3
भूमिस्वामी
5 श्री माखन, तुलसी , बाबूसिंह, शंकर, भाईराम, पिस. जगन्नाथ सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.
0.083
0.030
159/1
भूमिस्वामी
6 गोविन्द पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.030
159/2
भूमिस्वामी
7 वीरसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.050
159/6
0.030
159/3
भूमिस्वामी
8 मंजूसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.040
159/9
0.050
159/4
भूमिस्वामी
9 देवीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.050
159/5
भूमिस्वामी
10 गोविन्द पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.050
159/7
भूमिस्वामी
11 विजयसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.050
159/8
भूमिस्वामी
12 हरीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.323
1.320
297/1
भूमिस्वामी
13 कमलसींग पिता राजेन्द्र सींग साकिन देह भूमिस्वामी
1.32
297/2
भूमिस्वामी
14 दीपेन्द्र पिता राजेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.263
0.770
296/1
15 साहब सिंह पिता सुरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.360
296/2
भूमिस्वामी
16 प्रभुवन सिंह पिता गोदन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.360
0.760
296/3
भूमिस्वामी
17 देवीसींग पिता सूरत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.770
296/4
भूमिस्वामी
18 मोहनसींग वल्द सूरतसिंग साकिन देह भूमिस्वामी
0.067
296/5
0.410
भूमिस्वामी
19 सेवेन्द्र ना. वा. पिता अमोल , बली कृष्णाबाई वेवा अमोल साकिन देह भूमिस्वामी..
1.010
259/8
भूमिस्वामी
20 प्रताप सिंह पिता मंगल सिंह, मोहनबाई वेवा मंगल सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.
0.020
259/6
1.010
भूमिस्वामी
21 लक्ष्मीनारायण पिता राम दरोगा साकिन देह भूमिस्वामी
0.067
1.010
259/7
भूमिस्वामी
0.222
0.350
257
22 माखन, तुलसी बाबूसिंह शंकर भाईराम पिसरान जगन्नाथ सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.
0.287
0.950
254
0.110
2.080
259/5
भूमिस्वामी
23 प्रभुवन सिंह पिता गोदनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.020
226
भूमिस्वामी
24 नत्थूसिंह, रघवीर सिंह वल्द गजाधर साकिन देह भूमिस्वामी
0.148
0.700
256/1
भूमिस्वामी
25 मानसिंह पिता उत्तमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.730
256/2
भूमिस्वामी
26 महराजसींग पिता उत्तमसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.720
256/3
भूमिस्वामी
27 श्रीसींग पिता उत्तमसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.282
0.040
255/1
भूमिस्वामी
28 चंद्रभान सिंह पिता कड़ोरी सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.400
255/2
29 प्रकाश सिंह , राजेन्द्र सिंह पिता वीरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.300
255/421/6 भाग 1 ]
(2)
(1)
1379
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
0.300
255/421/1
भूमिस्वामी
30 मंजूसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.310
255/421/2
भूमिस्वामी
31 देवीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.300
255/421/3
भूमिस्वामी
32 हरीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.300
255/421/4
भूमिस्वामी
33 वीरसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
0.300
255/421/5
भूमिस्वामी
34 विजय सिंह वल्द दीनदयाल साकिनत देह भूमिस्वामी
0.023
1.72
192/2
भूमिस्वामी
35 त्रिवेणी जोजे जसवंत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.660
0.400
192/3
भूमिस्वामी
36 गोपीबाई बेवा राजेन्द्र, विजय, कल्याण पिता राजेन्द्र सींग साकिन देह भूमिस्वामी.
0.263
0.400
193/2
0.203
1.31
192/4
भूमिस्वामी
37 गोपाल सींग पिता दुरगसींग साकिन बिलहरा भूमिस्वामी
0.180
0.820
193/1
भूमिस्वामी
38 जसवंत सिंह पिता छतरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.227
1.00
193/3
भूमिस्वामी
39 रामनारायण पिता रामदरोगा साकिन देह भूमिस्वामी
0.187
1.660
193/4
भूमिस्वामी
40 गोपालसिंह पिता दुरगसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.750
0.600
193/5
भूमिस्वामी
विजयसिंह पिता राजेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी 41
0.263
0.350
194
भूमिस्वामी
42 हाकमसींग पिता गोदनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.200
191/2
0.772
0.500
97/1
भूमिस्वामी
43 महताब , गनपत पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी
1.200
97/2
भूमिस्वामी
44 रामेश्वर, मनमोद बालिग नरेन्द्र नाबालिग वल्द थोवन वली माँ स्वयं जानकीबाई वेवा भोवन साकिन देह भूमिस्वामी.
1.130
97/4
भूमिस्वामी
45 अशोक , अरविन्द पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी 46 जानकीबाई बेवा थोवन
0.600
97/3
1.390
97/5
भूमिस्वामी
47 हिम्मत पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी
1.380
97/6
भूमिस्वामी
48 मेहताब पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी
0.170
97/7
भूमिस्वामी
49 मोहन, कृष्णकुमार ना. वा. वल्द हिम्मत वली भाई मोहन साकिन देह भूमिस्वामी.
0.305
0.350
भूमिस्वामी 93
50 अशोक, अरविन्द, खेतीसंग
0.737
0.490
92/1
भूमिस्वामी
51 रामनाथ पिता गजराजसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
1.700
92/2
भूमिस्वामी
52 सुमतरानी वेवा रामसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.161
0.340
161
भूमिस्वामी
53 मान सींग पिता उत्तमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.207
0.040
160/1
भूमिस्वामी
54 कुवर सिंह, निर्भयसिंह , कल्याम सिंह पिसरान जगन्नाथ सिंह, तुलसाबाई , बेवा जगन्नाथ , सूरत पिता मनमोहन साकिन देह भूमिस्वामी.
0.120
160/419
0.020
160/2
भूमिस्वामी
55 प्रकाश , राजेन्द्र वल्द देवीसिंग साकिन देह भूमिस्वामी
0.020
160/3
भूमिस्वामी
56 पृथ्वीसिंह पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1380
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.215
0.240
164/425/1
भूमिस्वामी
57 बालकिशन पिता पुन्नी साकिन देह भूमिस्वामी
0.240
164/425/2
भूमिस्वामी
58 देवकीबाई बेवा परसादी नीमाबाई द्रोपती पुत्री परसादी साकिन देह भूमिस्वामी.
0.240
164/425/3
भूमिस्वामी
59 भीकम पिता पुन्ना पता साकिन देह भूमिस्वामी
0.211
0.860
भूमिस्वामी 183
60 सुरेन्द्र सिंह वल्द रघुवीर सिंह , कल्याण नाबालिग वल्द वली नत्थूसिंह साकिन देह भूमिस्वामी.
8.578
47.040
68
योग .
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली , जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , केसली, जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे .
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. ( राजस्व ) , सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 13- अ- 82-16-17-806.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधने संभाग क्रमांक 2 केसली, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/ MPPCB / SEAC - I/ TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण ( 1 ) परियोजना का नाम.-
(2) भूमि का विवरण.-
सागर
जिला.-
1.
सागर
तहसील.-
2.
बक्सवाहा
ग्राम.-
3.
137
पट. ह . नं.-
4.
2.583 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
अर्जित
खसरा
भूमि
कुल
स. क्र.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
का
नंबर
रकबा
रकबा
स्वामित्व का प्रकार
प्रकार
(हेक्टयर में )
(6) (7)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.030
3.410
479/1
भूमिस्वामी
1 श्री हुकमचंद पिता पूरनचंद साकिन सागर भूमिस्वामी 1381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
3.410
479/2
भूमिस्वामी
2 श्री सुनील कुमार पिता सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी
0.307
1.820
474
भूमिस्वामी
3 श्री वीरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी
0.144
1.080
472
भूमिस्वामी
4 नरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी
4.000
0.297
470/5
भूमिस्वामी
5 श्री बैजनाथ पिता अमान साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी
0.048
0.420
504/1
भूमिस्वामी
6 श्री हरिराम , दुरगसींग , सरदू, रज्जू पिता नारायण, हरीबाई, हीराबाई पुत्री नारायण साकिन देह भूमिस्वामी.
1.970
0.431
503
भूमिस्वामी
7 श्री महराज सींग पिता बहादुर सींग , रगराज , इन्द्राज , इन्दुरसिंह, मलखान , रामजी, रामराज सिंह पिता रतनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी.
0.120
1.070
506
भूमिस्वामी
8 श्री गन्धर्व सिंह पिता विसुन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.216
508
1.370
भूमिस्वामी
9 श्री बाबूलाल हरपाल सिंह पिता विशुन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.
0.390
0.057
514
भूमिस्वामी
10 श्री महेन्द्र सींग , छोटेसींग पिता जगतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.750
0.006
654
भूमिस्वामी
11 श्री राजासिंह पिता श्रीसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.187
0.740
655
भूमिस्वामी
12 श्री जाहर सिंह पिता श्रीसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.011
658/1
0.350
भूमिस्वामी
13 श्री राजाराम पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी
0.090
658/2
भूमिस्वामी
14 श्री सुदामा पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी
0.360
0.004
656/2
भूमिस्वामी
15 श्री सुदामा पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी
0.379
1.210
641
भूमिस्वामी
16 श्री मुन्ना पिता टीकाराम साकिन देह भूमिस्वामी
0.024
0.560
646
भूमिस्वामी
17 श्री नन्हेवीर पिता खिलान सींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.570
491/1
भूमिस्वामी
18 श्री अनिल कुमार पिता हुकमचंद जैन साकिन देह भूमिस्वामी
0.048
1.380
491/2
भूमिस्वामी
19 श्री राजेश कुमार पिता सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी
0.800
491/3
भूमिस्वामी
20 श्री गीताबाई पिता मुकेश साकिन देह भूमिस्वामी
0.024
1.230
507
भूमिस्वामी
21 श्री जगतसींग पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी
1.320
478/1
भूमिस्वामी
22 श्री पारस नाबालिग पिता मुकेश वली माँ गीताबाई साकिन देह भूमिस्वामी.
0.250
2.64
478/2
भूमिस्वामी
23 राजेश कुमार वल्द सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी
1.330
478/3
भूमिस्वामी
24 प्रिंस नाबालिग पिता मुकेश वली माँ गीताबाई साकिन देह भूमिस्वामी.
2.583
32.24
24
योग .
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली, जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , केसली, जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1382
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संवयवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. ( राजस्व ) , सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
खण्डवा, दिनांक 28 फरवरी 2017
क्र. 83-2016- एलए- रा.प्र.क्र. 33 -अ- 82-2016-17.- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम सिर्रा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 17 , ग्राम सिर्रा , राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन, कुल रकबा 3.89 हेक्टर
अन्य संपत्ति खसरा नंबर
क्र.
भू- धारक का नाम
प्रभावित रकबा
कुल रकबा (हेक्टर में)
सिंचित रकबा हेक्टर में ) (
असिंचित रकबा हेक्टर में )
(हेक्टर में ) (
(7)
(8)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
0.000
0.260
0.260
0.260
2
वृक्ष एवं पाईप लाईन 1 मांगीलाल पिता नत्थू
0.000
0.420
0.420
0.690
3
0.000
0.200
0.200
0.300
4'/1
0.260
0.880
0.620
योग 1.250
0.000
0.360
0.360
0.540
वृक्ष 4'/2
2 गेंन्दालाल पिता नत्थू
0.000
0.280
0.280
0.400
4'/7
0.000
0.640
0.640
योग 0.940 1383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(8)
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.000
0.410
0.410
0.600
कुआ एवं पाईप लाइन 4'/4
3 चेतराम पिता नत्थू
0.200
0.000
0.200
0.300
4'/3/2
0.000
0.610
0.610
0.900
योग
0.000
0.290
0.420
0.290
4'/5
कुआ 4 मागत्या पिता चुन्नीलाल
0.440
0.000
0.440
0.640
वृक्ष 5
4/6
धन्नालाल, मांगीलाल पिता नत्थू, गेंदाबाई विधवा नत्थू कलाबाई , दुगाईबाई पुत्री
नत्थू.
0.000
0.200
0.200
0.300
वृक्ष 4'/3/' 1
6 जमनालाल पिता नतू
0.000
0.140
0.140
0.200
4'/8
0.000
0.340
0.340
0.500
योग
0.000
0.590
0.590
1.590
वृक्ष, पाईप लाईन 12
7 हीरालाल पिता मल्लू
0.100
0.000
0.650
0.100
13
8 शांताबाई पति फूलचंद
0.360
3.530
3.890
6.890
महायोग ..
भागीरथ पिता फूलचंद मीराबाई मायाबाई पुत्री फुलचंद.
क्र. 84-2016 - एलए- रा.प्र.क्र. 33- अ-82-2016-17 .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग /उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम रोहनाई के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 17 , ग्राम रोहनाई, राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन, कुल रकबा 7.15 हेक्टर
असिंचित
अन्य संपत्ति
सिंचित
प्रभावित
खसरा नंबर कुल रकबा
क्र.
भू-धारक का नाम
रकबा
रकबा
रकबा
(हेक्टर में )
( हेक्टर में ) ( हेक्टर में )
(हेक्टर में )
(8)
(6) (7)
(5)
(4)
(3)
(2)
0.000
0.080
0.080
2.060
वृक्ष 159/1
(1) 1 लक्ष्मीनारायण पिता कडवा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1384
(4)
(3)
(2)
(1)
1.840
161
2 ददू, चंदू, पिता मायाराम अनोखीबाई, कृष्णा बाई पिता मयाराम.
1.510
163/1
ओमप्रकाश पिता ब्रजलाल
3
1.950
163/2
4 राजेन्द्र पिता नन्दू
0.860
164
5 नीलाबाई पति नंदू
0.050
167
0.910
योग
0.260
166
6
0.740
168
मांगीबाई पति शोभराम नानीबाई विधवा पन्नालाल, गज्जू, अभय पिता पन्नालाल आ.पा. नानीबाई बसुबाई.
1.000
योग
0.510 7
169
गंगाराम धीर नत्थू मांगीलाल
0.990
189
1.500
योग पिता भिका खुश्यालीबाई विधवा भिका.
0.800
171
8 झुमई बाई विधवा तोताराम नानकराम गोपाल, गोविन्द पिता तोताराम कमलाबाई धनई बाई मुन्नीबाई अमरावती.
1.420
173
9
1.210
174
बबलू, फत्तू शंकर ताराचंद पिता किशन .
योग 2.630
14.200
महायोग
(8)
(7)
(5)
(6)
0.000
1.450
1.450
वृक्ष कुआ एवं पाईप लाईन
0.000
1.130
1.130
कुआ वृक्ष पाईप लाईन
0.000
1.130
1.130
कुआ वृक्ष पाईप लाईन
0.000
0.860
0.860
वृक्ष
0.050
0.000
0.050
0.050
0.860
0.910
0.000
0.150
0.150 वृक्ष
0.450
0.450
0.150
0.450
0.600
0.200 0.000
0.200
वृक्ष
0.150
0.000
0.150
0.150
0.200
0.350
0.800
0.000
0.800
वृक्ष, पाईप लाईन,
ट्यूबवेल .
0.000
0.660
0.660
कुआ, वृक्ष
0.000
0.040
0.040
0.000
0.700
0.700
6.800
0.350
7.150
क्र. 82-2016- एलए- रा.प्र.क्र. 34- अ- 82-2016-17.- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम पलासी के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर 1385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 14, ग्राम पलासी, राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन , कुल रकबा 24.35 हेक्टर
अन्य संपत्ति खसरा नंबर
क्र.
भू- धारक का नाम
कुल रकबा (हेक्टर में)
असिंचित रकबा ( हेक्टर में )
सिंचित रकबा ( हेक्टर में )
प्रभावित रकबा (हेक्टर में )
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0
3.510
3.510
3.510
वृक्ष 731
1 नत्थूसिंह पिता चंदरसिंह
निरंक
0
2.000
2.000
2.000
732
2 सुरेश पिता विटठलराव
0
2.000
2.000
2.000
733
वृक्ष 3 गुलाब पिता रामसिंह
0
1.200
1.200
1.200
वृक्ष, मकान 734/1
प्रेमलाल पिता चेतराम
4
0
0.800
0.800
0.800
734/2
0
4.050
4.050
4.050
735
0
6.050
6.050
6.050
योग
निरंक
0.000
1.040
1.200
1.040
742
5 सुखलाल पिता गन्या
मकान
0.000
0.580
0.580
741
6 गंगाराम पिता डोंगरसिंह
निरंक
0.000
0.000
0.000
0.580
741
7 राजनारायण (कालू) पिता
गंगाराम.
0.000
0.000
मकान
0.000
0.580
741
8 उत्तम पिता लच्छूराम
0.000
मकान
0.000
0.000
0.580
741
गब्बर पिता जामसिंग
9
मकान
0.000
0.000
0.000
0.580
741
धमेन्द्र पिता राजाराम
10
मकान
0.000
0.000
0.000
0.580
741
11 शिवकुमार पिता गंगाराम
निरंक
0.750 0.000
2.290
0.750
746
12 अब्बास पिता मजीगखां
0.000
0.980
0.980
0.980
वृक्ष 740
13 फत्तूपिता कालया
निरंक
0.550 0.000
0.550
1.740
747
14 भैयालाल पिता नत्थू, कलाबाई , मखईबाई, भागवतबाई पुत्री नत्थू.
0.000
निरंक
1.380
1.380
1.820
759/1
15 अमरा, ठाकुर, भाईराम पिता नाना.
0.000
निरंक
1.100
1.100
1.800
759/2
16 हुकुम पिता नवल [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1386
(8)
(6) (7)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
निरंक
0.220
0.000
0.220
0.220
792
17
0.000 0.420
0.420
0.420
793
पर्वतसिंह दुलेसिंह पिता भगवानसिंह.
0.640
0.000
0.640
0.640
योग ..
निरंक
0.000
0.070
0.070
1.210
760
18 कडवा पिता तोताराम पिता मोजीलाल.
0.000
निरंक
0.050
0.050
2.160
743
19 कलाबाई पति शंकर
निरंक
0.220
0.000
0.220
0.220
729/5
20 मयाराम पिता पूनाजी
निरंक
0.000
0.120
0.120
0.220
729/4
21 मांगीलाल पिता पूनाजी
निरंक
0.150
0.000
0.150
1.040
726
22 श्यामलाल कडवाजी, रामलाल मिश्रीलाल पिता धन्या.
निरंक
0.000
0.300
0.300
0.620
714
23 रमेश पिता छज्जू
निरंक
0.050
0.000
0.050
0.510
703
24 धनईबाई बेवा कन्हेया, गणता, नारायण , रामलाल पिता कन्हैया.
0.000 0.350
0.350
कुआ
1.950
704
25 छोगा, सुरेन्द्र संतोष पिता मांगलाल , श्यामईबाई विधवा मांगीलाल, कंचनबाई पुत्री मांगीलाल.
0
मकान
0
0
0
26
730
गुरूलालसिंह पिता सागरसिंह शासकीय भूमि.
मकान
0.000
0.000
0.000
730
27 रब्बासिंह पिता सागरसिंह शासकीय भूमि.
मकान
0.000
0.000
0.000
0.000
730
28 औंकारसिंह पिता सागरसिंह -शासकीय भूमि.
मकान
0.000
0.000
0.000
0.000
730
29 नानीबाई पिता सागरसिंह- शासकीय भूमि.
0
0
मकान
0
0.000
730
30 इंदरसिंह पिता जामसिंह शासकीय भूमि.
0.340
0.000
0.340
1.070
वृक्ष कुआ 713
31 नत्थूपिता सुक्या
0.000
1.120
1.120
2.230
712
0.000 1.000
1.000
1.230
708
स्वाति मीणा नायक, कलेक्टर.
1387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 3 मार्च 2017
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2016-17-4016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( एस.एच. 31 ) के निर्माण हेतु ग्राम - आंवल्या, तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-आंवल्या
विवरण
क्र.
सिंचित
(3) (2)
0.290 (1) 1 नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( एस.एच. - 31 ) के निर्माण हेतु.
0.290
योग
तहसील-धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे . में )
असिंचित
कुल
(5)
(4)
0.290
0.000
0.000
0.290
अनुसूची ( 2 )
खसरा
क्र. कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
सिंचित
- क्रमांक
(3) (4) (2)
(1)
0.746
34
1 राजाराम , सीताराम पिता शम्भू रमेश ना. बा. पिता शम्भू पालनकर्ता माता सुगरीबाई पति स्व. शम्भू जाति भील निवासी ग्राम- आंवल्या.
0.329
36/1
2 सीताराम , राजाराम, रमेश पिता दगड़ीया व सेतुबाई, सुगरीबाई पति स्व. दगड़ीया, छितरिया, बोन्दर, मंजा, बंशीया मोहन पिता नग्गू सोमलीबाई पति स्व. नन्गू सेतुलबाई बंसतीबाई, शारदाबाई पिता नग्गू जंगल्या भुरीबाई पिता गोपाल, शांताबाई, रेशमबाई, हीरा , छोग्या, केशरिया पिता टुकडिया जाति भील निवासी ग्राम आंवल्या.
0.342
36/2
3 भूरीबाई पति मगन, सोहन पिता मगन जाति भील निवासी ग्राम आंवल्या.
0.329
36/3
4 रेवलसिंह, सोहन करण पिता मगन, सायरबाई भूरीबाई पति स्व. मगन जाति भील निवासी ग्राम आंवल्या.
1.746
योग ..
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टेयर में )
असिंचित
सिंचित
असिंचित
कुल (9)
(8)
कुल (6)
(7)
(5)
0.050
0.000
0.746
0.050
0.000
0.100
0.000
0.100
0.329
0.000
0.115
0.000
0.115
0.342
0.000
0.000
0.025 0.329
0.025
0.000
0.290
0.000
0.290
0.000
1.746
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1388
कार्यालय, कलेक्टर , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017
प्र. क्र. 18- अ-82-2015-16- भू-अर्जन- 2017.- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन.-
जिला.-
टीकमगढ़
(क)
तहसील.-
टीकमगढ़
(ख)
नगर/ग्राम.- बुडेरा
(ग)
लगभग क्षेत्रफल. - 96.045 हेक्टर .
(घ)
क्र.
कास्तकार/कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम
(2)
(1)
1 हरप्रसाद त. जानकी प्रसाद ब्रा . 1/3 हि. शीला बेवा बल्देव प्रसाद, अशोक कुमार राकेश कुमार विनोद कुमार महेश कुमार त. बल्देव प्रसाद ब्रा. 1/6 हि. उमा बेवा रामनाथ वीरेन्द्र कुमार जयप्रकाश वृजमोहन रामेश्वर त. रामनाथ ब्रा. 1/2 हि.
2 काशीराम त. कसिया 1/8 हि. परमलाल रामकिशन त. भगवानदास 5/48 हि. शीला मनवू पुत्री भगवानदास साहू 1/48 हि. मनोहर तनय गोंचा मानकुमारी पुत्री गोंचा पत्नि हरप्रसाद 1/8 हि. कस्तूरी पत्नि कन्दू 1/2 हि. गिल्लू पुत्री गनेशा साहू 1/8 हि. जाति तेली नि. ग्रामी.
3 श्री ठाकुर विजय राधव जी महाराज भूमि स्वामी 4 हरदास तनय भगौना जाति चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी 5 मथरा , हल्काई तनय चिंखा जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (3)
(4)
0.227
2222
0.227
1
0.417
2219
2220
0.113
0.530 2
0.129 2213
2214
0.150
0.130 2215
0.012 2216
2218
0.080
0.501 5
1.000 2319
1.000 1
0.062 2192 1389
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.178
2193
0.214
2194
0.053
2196
0.579
2197
0.125
2198
1.211
6
0.020
2195
0.223
2188
6 गौरीशंकर, परमानन्द, प्यारेलाल नन्नेलाल दामोदार मक्खन किलेदार त. कुट्टू कमतुवा तनय चतरा कुइयां शांति पुत्री चतरा 1/3 हि. मथरा हल्काई तनय चिंखा तेली 2/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.243
2
0.073
2199
0.081
2200
0.166
2201
0.049
2202
0.300
2203
7 बाबूलाल हरीराम लखनलाल त. जानकी गौरीबाई बेवा जगन्नाथ रामस्वरूप राजाराम रामगोपाल तनय जगन्नाथ 1/2 हि. रती पुत्री मुन्नालाल जाति ब्राम्हण 1/4 हि. रमेश प्रसाद, जगदीश प्रसाद रामेश्वर प्रसाद तनय सीताराम ब्राम्हण 1/4 हि. बराबर नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.186
2204
0.267
2210
1.122
7
0.250
2016
8
0.036
2017
शांति बेवा गोरेलाल कमलेश कुमार रामगोपाल त. गोरेलाल पुष्पा पुत्री गोरेलाल जाति बाढई नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.286
2
0.283
2019
0.040
2020
9 राजाराम , रामगोपाल तह. गौरीशंकर, कमला, विमला, रामरती सुनीता उमा पुत्री गौरीशंकर बैश्य 1/2 हि. लच्छीबाई बेवा कुटू चैनू धर्मदास, देवीचरन त . कुटटू, मेवा राजकुंवर, मुन्नी पुत्री कुटू 1/6 अच्छेलाल नन्नेभैया तह. खलकू 1/3 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.323
2
0.069
2021
10 लच्छीबाई बेवा कुटटू मौनलाल धर्मदास बन्दू तनय कुटटू नन्नेभैया अच्छेलाल त. खलकू जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.069
1
0.210
2045
0.194
2046
0.380
2047
0.097
2051
0.140
2059
11 जगदीश तह. कूरे 1/8 हि. जगदीश रामरतन सूरज सिंह वीरन मानसिंह त . कूरे यादव 1/8 हि. हरीराम पातीराम तनय गनपत रामरती छाया पुत्री गनपत मु. रूपा बेवा गनपत 1/4 हि. कन्हैया त. भगोना 1/16 हि. सदुवा मुन्नी तनय मोती 1/16 हि. भइयन बाबू उम्मेदा चुटू त. गोकल नन्नी पुत्री गोकल यादव 3/8 हि.
1.021
5
0.089
2049
12 जगदीश त. कूरे यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.089
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1390
(4)
(3)
(2)
(1)
0.140
2050
13 भइयन बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल 1/3 हि. कन्हैया तनय
0.194
2062
0.308
2066
0.105
2067
भगोना 1/6 हि. सदुवा मुन्नी तनय मोती, रामकुंवर, बाबा, वती, गुनगू पुत्री मोती यादव 1/6 हि. बाबू नथुवा मौनलाल धर्मदास रामदयाल तनय दुर्जन 1/3 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.065
2069
0.081
2070
0.893
6
0.324
2048
14 भइयन, बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल यादव निवासी ग्रामी भूमि स्वामी हि. बराबर.
0.324
1
0.255
2052
15 जगदीश , रामरतन सूरज सिंह वीरन सिंह मानसिंह त. कूरे यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.255
1
0.291
2065
16 बारेलाल उर्फ गुटरा तनय झुल्ली यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.291
1
0.400
2060
0.057
2061
0.069
2063
0.433
2064
0.069
2068
17 बाबू, नथुवा मौनलाल, धर्मदास , रामदयाल त. दुर्जन 2/9 हि. भइयन बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल नन्नी पुत्री गोकल 2/9 हि. कन्हैया तनय भगोना सदुवा मुन्नी त. मोती रामकुंवर, बाबा, वती , गुनगू पुत्री मोती 2/9 हि. बारेलाल उर्फ गुटरा त. कुल्ले यादव 1/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
1.028
5
0.384
2072
0.364
2073
18 सदुवा मुन्नी त. मोती 1/2 हि. नत्थू रामदयाल तह. दुर्जन शांति पत्नि बाबूलाल 1/2 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.190
2074
0.121
2067/3099
4
1.059
0.410
2078/2
0.520
2079/2
19 काशीराम त. बंशी हि. 1/2 परमलाल रामकिशन तनय भगवानदास हि . 1/2 जाति साहू नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.036
2088/2/2
0.024
2089/1/2
0.029
2091/2
0.148
2093/2/2
0.029
2094/2/2
1.196
7
0.585
2080/2
0.698
2081/2
20 हुल्ला तनय सुक्का बुनकर 1/2 हि. दयाराम त. चिंखे जाति साहू 1/2 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
1391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.241
2083/2
0.178
2084/2
0.124
2085/2
0.276
2086/2
0.200
2087/2
7
2.302
0.701
2296
21 मनकू खां तनय धूमन खां मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.352
2300
1.053
2
0.500
2038/2/1
22 मु. रामप्यारी बेवा जुग्गा जाति चढार नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.500
1
0.800
2038/2/2
23 जंगला, कपूरा त. दमरा संतर पत्नि जंगला विद्या पत्नि कपूरा चमार हि. बराबर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.800
1
0.700
2041/3/2
24 बाबूलाल त. छत्ते चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.700
1
0.700
2041/3/4
25 रमेश त. मलखू बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.700
1
0.700
2041/3/5
26 रामचरन त. पंखुवा जाति चमार, नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
0.700
1.000
2041/6/2
27 ग्यासिया तह. कमतुवा चमरा नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.1000
1
0.624
2812/2
28 परमलाल , रामकिशन तह. भगवानदास जाति तेली हि. 5/6 शीलाबाई, मनबाई पुत्री भगवानदास हि. 1/6 भूमि स्वामी.
0.624
1
0.721
2758
29 लल्तिया बेवा सुक्का नत्थू पप्पू बालाराम मुकेश त. सुक्का रति कोमल ऊषा पुत्री सुक्का जाति बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.721
1
0.607
2670
1.393
2671/1/2
30 अबरार मोहम्मद त . इशरार मोहम्मद जाति कुरैशी नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी.
2.000
2
1.200
2666/4
0.113
2671/2
1.313
2
31 गौरीशंकर , परमानन्द, प्यारेलाल, नन्नेलाल , दामोदर, मक्खन किलेदार तनय कुट्टू 1/2 हि. बरा . रामचरन, दीपचन्द्र धनीराम तनय भगवानदास तेली 1/2 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.101
2110
32 बिनई पत्नि हजारी परमानंद प्यारेलाल , नन्नेलाल दामोदर गौरीशंकर , मक्खन मोहन तनय हजारी जाति साहू हि. बरा. भूमि स्वामी.
1
0.101 1392
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
(3)
(4) (1)
(2)
0.300
2666/2
33 जसरथ तनय बारेलाल , शांति चिन्टू हरबू केशर उर्फ नन्नीबेन पुत्री
बारेलाल 1/2 हि. काशीराम त. बंशी 1/4 हि. परमानन्द
रामकिशन त. भगवानदास 5/24 हि. बरा . शीला मनबू पुत्री
भगवानदास 1/24 हि. बरा जाति साहू नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
1
0.300
0.028
2094/2/1
34 इशाक मोहम्मद त. केशर मोहम्मद 2/5 हि. दशरथ त. बारेलाल बिही उर्फ जसुदिया हरबू त. बारेलाल 3/5 हि. बरा . नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.028
1
2112/2
1.971 35 परमा तनय हरबला चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
1.971
0.312
2098
36 जगदीश त . खुमान 1/2 हि. रामचरन, दीपचन्द्र तनय भगवानदास
0.069
2099
1/6 हि. बालकिशन त. कूरा 1/12 हि. गौरीशंकर परमानन्द
0.129
2100
प्यारेलाल नन्नेलाल दामोदर मक्खन मोहन तह. कुटटू विनइयां बेवा
0.599
2101
कुटटू जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.162
2102
1.149
2103
0.138
2104
0.279
2105
2106
0.081
0.053
2107
2108
0.425
0.138
2109
0.800
2666/3
4.334
13
2034/6
0.500 37 सुरेश त. सूका बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.500
1
0.500
2034/5
38 राजू तह. सुरेश जाति कुम्हार नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
0.500
0.500
2034/4
39 राजू, गनेशी त. तिजुवा चढार नि. ग्रामी भूमि स्वामी हिस्सा बराबर
1
0.500
2034/3
0.500 40. भगवानदास तनय मकुन्दी जाति कुम्हार नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
0.500
2034/1/1
0.500 41 लछुवा त. पंखुवा जाति चढ़ार नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
0.500
2034/1
1.619 42 कालीचरन त. दमरा ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
1.619
2031
0.174 43 मौनलाल त. भरोसा चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.429
2032
0.449
2044/1
3
1.052 भाग 1 ]
1393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
(2)
(1)
(3)
(4)
2038/2
2.023 44 अच्छेलाल त . गनेशा जाति काछी नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
2.023
2038/4
2.000 45 परसादी त. हल्के ढीमर 1/2 हि. मुकेश मथरा तह. परसादी ढीमर 1/2 हि. बराबर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
1
2.000
1807
0.509
1808
0.785 46 रूपलाल शोभाराम बालाराम श्रीराम त. रामकिशोर जाति ब्रा. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
2
1.294
2286
0.116
2287
0.040
2288
0.020 47. शिवकली बेवा जमना प्रसाद राजेश कुमार मुकेश कुमार तनय जमना प्रसाद 3/10 हि. आशारानी बेवा वृजनेश आलोक अभिषेक त. ब्रिजनेश 1/10 हि. अनीता बेवा कमलेश प्रसन्न, हर्ष. त. कमलेश 1/10 हि. बरा. किशोरी देवी लीला देवी बेवा लक्ष्मीप्रसाद कृष्णकुमार ओमप्रकाश अशोक कुमार संतोष कुमार तह. लक्ष्मीप्रसाद ब्रा. 1/2 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
3
0.176
2226
0.081
2227
0.105
2228
0.036
2229
0.036
0.028
2230
2289
1.218 48 कृष्णकुमार, ओमप्रकाश , सन्तोष अशोक कुमार तनय लक्ष्मीप्रसाद आशा, मीरा , रश्मि, पुष्पा पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, लीलादेवी, किशोरी देवी पत्नियां लक्ष्मीप्रसाद ब्राम्हण 1/2 हि. बरा . राजेश कुमार मुकेश कुमार त. जमना प्रसाद 1/6 हि. बरा. शिवकली पत्नि जमना प्रसाद 1/12 हि. रचना पुत्री जमना प्रसाद 1/12 हि. आशा बेवा ब्रजनेश आलोक अभिषेक त. ब्रजनेश अलका पुत्री ब्रजनेश 1/12 अनीता बेवा कमलेश हर्ष प्रसन्न त. कमलेश दोना ना. बा. सर. माता अनीता बेवा कमलेश ब्रा. 1/12 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
6
1.504
2280
0.239 49 श्री ठाकुर मंदिर विजय राधव जू भूमि स्वामी
2281
0.559
2282
0.634
2283
0.061
2284
0.113
2285
0.036
6
1.642
2278
0.300 50 रामबाई पत्नि जसरथ कुशवाहा 1/3 हि. राजेश कुमार, राकेश कुमार, त. कन्दीलाल जाति सोनी , 2/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
1
0.300
2239
0.020
2241
0.022 51 नथुवा, कमतुवा त. ढोलू 1/2 हि. बरा. नाथूराम त. हल्के काछी 1/2 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.040
2242
3
0.082
2921
0.235 52 हीरालाल त. रामप्रसाद तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
0.235
2012
0.800 53 रामदयाल, हरबल तनय कमतुवां 1/2 हि. बरा . रामदास रामरतन त . परमा 2/5 हि. बरा. बैनीबाई तुलसिया कमला पुत्री परमा 1/10 हि. जाति गड़रिया नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
1
0.800 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1394
(4)
(3)
(2)
(1)
2.978
2994
54 रूपलाल, शोभाराम, बालाराम, श्रीराम तनय रामकिशोर जाति ब्रा.
0.053
2995
0.315
2996
हल्का 1/8 हि.चैंपा, गोरेलाल, आशाराम तह. हल्का, भागवती पुत्री
0.061
2997
1/2 हि. भूपत त. सुक्का 1/6 हि. चैपा , गोरेलाल, आशाराम त. हल्का 1/24 हि. नथुवा त. छत्ता 1/6 हि. जाति काछी नि.
1.311
2998
ग्रामी भूमि स्वामी.
0.938
2999
5.656
6
0.214
2632
55
0.154
2633
तेज खां करामात खां मुमताज खां तनय इदू खां सलीम रहीमत तनय खूब खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.142
2634
0.020
2636
0.283
2644
0.813
5
0.004
2647/2
56 मु. हसमत बेवा सुबान अकबर रहमान रमजान बफाती तनय सुबान
0.170
2655/1
खां. जाति बैना नि. ग्रामी हि. बरा. भूमि स्वामी.
0.089
2648/2
0.263
3
0.113
2645
57
0.676
2646
हसन मुहम्मद उर्फ खुज्जू तनय शेर खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.024
2647
0.813
3
0.360
2297
0.069
2904
58 रतीराम बाबा त. रंजीता गोकल तनय रज्जू नन्नू तनय ठोलू जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.417
2905
0.846
3
0.154
2291
59
0.073
2298
0.109
2299
नन्नूत. ठोलू, रतीराम बाबा तनय रंजीता गोकल तनय रज्जू जाति तेली 1/2 हि. मनकू खां त. घूमन खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
3
0.336
1500
0.220 60
0.035
1501
मु. तिजिया बेवा बल्दुवा मिहीलाल कुटटू, सुकना पप्पू तह. बल्दुवा 1/6 हि. धीरा कसिया नन्दलाल त. रमुवा 1/6 हि. कडोरी त. ग्या 1/3 हि. भगवानदास त. कुन्जी 1/3 हि. जाति लोधी नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
0.255
2
0.198
2302
61 हरबू, शांति पुत्री जनकिया 1/3 हि. छितिया पुत्री दलुवा 1/3 हि. धर्मदास त. बल्दुवा 1/3 हि. जाति ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
1
0.198
0.117
1806
62 बड़ी गुडडी, हल्की गुडडी पुत्री रमजुवा जाति बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी
0.117
1 1395 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
(3)
(2)
(1)
(4)
2703/1
0.138 63 लक्ष्मन, रामप्रसाद त. सुटियां 1/3 हि. गोरेलाल किशोरी त . मलखू 1/3 हि. कडोरी त. कूरा 1/3 हि. जाति चमार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
1
0.138
2703/2
0.141 64 हल्ला त. कमला बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी
2704
0.077
2
0.218
2708/2
0.243
0.077
2709
65 शांति बेवा नन्दकिशोर, धर्मेन्द्र त. नन्दकिशोर जाति बरई नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
2
0.320
2746/2
1.000 66 कमतू तनय मुलुवा ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
1.000
2637
0.186 67 श्रीमती बहीदन पत्नि मुमताज खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी
2892/2
0.008
2
0.194
2901/2
0.219 68 रामलली पत्नि शोभाराम जाति ब्राम्हण नि. ग्रामी भूमि स्वामी
1
0.219
2909/1
0.259
2910
0.271 69 मुलिया बेवा भुमनिया नाथूराम, धनीराम, रामदास त. भुमनिया सौर नि. ग्रामी.
2914/1
0.259
3
0.789
3135/2537
0.134
3138/2538
0.267 70 मुन्ना, मथरा तनय थुल्लू केशरबाई पुत्री थुल्लू जाति बाढई 1/2 हि. बरा. नन्नीबाई पत्नि हीरालाल, ध्रुवलाल, रामप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद तनय हीरालाल तुलसा, रामरती पुत्री हीरालाल 1/2 हि. बरा जाति बाढई नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
2
0.401
1509
0.380
1517/1
0.400 71 दयाराम, तिज्जू, नंदलाल तनय हरंचरन जाति कुशवाहा नि. डिकौली भूमि स्वामी.
2
0.780
2681/1
0.040
0.300
2682/3
0.040
2683/3
0.527
2699/3
72 अच्छेलाल , ग्यासी, जसरथ तनय गनेशा अर्जुन तनय नन्नू 1/4 गिल्ला, चैनू, भुल्ली तनय जूजा 1/4 ना. बा. दयाराम उत्तम तनय हीरा त. करिया 1/4 हरिया तनय परमुवा 1/4 जाति काछी नि. ग्रामी भूमि स्वामी.
2700/2
0073
2909/2
0.304
2912/1
0.004
2912/2
0.012
2914/2
0.113
2915
0.287
2916
0.028
2917/2
0.486
12
2.214 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1396
(4)
(3)
(2)
(1)
1.443
1517/2
73 कौशिल्या पत्नी धर्मदास यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी
0.097
1518
1.540
2
0.121
2654/2
0.057
2655/2
74 नत्थू खां रहीम खां तनय खुदाबक्श 1/2 हि. बरा. करीम बक्श त. जानकी 1/2 हि. जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.049
2656
0.494
2657/2
0.571
2658
0.227
2659/2
0.008
2682/2
0.178
2683/2
0.219
2699/2
1.924
9
1600
0.093 75 मुल्लु हल्कइयां त. नथुवा धोबी नि. ग्रामी भूमिस्वामी
0.057
1604
0.113
1622
0.101
1623
0.364
4
0.405
1595
76 धर्मदास तनय जसरथ जाति यादव नि. ग्राम भूमिस्वामी
1.590
1596
0.243
1598
1.259
1599
0.825
1608
0.417
1609
0.502
1610
0.178
1611
0.890
1612
0.125
1613
0.146
1614
0.024
1615
2.200
1617
8.804
13
0.140
1592
77 जानकी, नन्नू रजुवा, मुन्नी तनय उमराव धोबी नि. ग्रामी भूमिस्वामी
0.243
1603
0.016
1605
0.198
1606
0.061
1624
0.057
1625
0.715
6
1.987
2712/2
78 गोरेलाल, अजुध्या, बल्दू प्रसाद त. मलखू चमार नि. ग्रामी भूमिस्वामी
1.987
1 1397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.040
1005
0.206
1006
79 रगवर, बारेलाल तनय मगना 2/3 हि. संकू बेवा दिविया कल्ली , जमनाप्रसाद भागीरथ तय दिविया 1/3 हि. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
1007
0.040
0.020
1008
1009
0.291
1010
0.150
6
0.747
0.113
1003
80 पंखू तनय छुट्टी दुर्जिया चन्द्रवती पुत्री छुटची मीरावती पुत्री छुटटी जसरथ कालू तनय छुटटी फुल्ली पुत्री छुटटी 1/3 हि. तिजिया बेवा हरदास 1/3 हि. मुन्ना त. हरदास मु. रम्बु बेवा घन्सू, मोहन मुखीचन्द्र त. घन्सू प्रेम , रेखा पुत्री घन्सू 1/3 हि.
1
0.113
0.040
993
81 श्री ठाकुर विजय राधव जी महाराज मंदिर प्रबंधक कलेक्टर टीकमगढ़
0.040
994
0.060
995
0.040
998
1000
0.105
0.036
1001
6
0.321
1.283
1254
82 प्रेमलाल त. तांतू हरबू बेवा तांतू हि. 1/8 हि. रम्बू बेवा घन्सू मोहन मुखीचन्द्र त. घन्सू, प्रेम रेखा पुत्री घन्सु 1/12 हि. पंखू त. छुटटी , कल्लू भूरा , बंशिया त. अमना चन्द्रवती पुत्री छुटटी मीरा पुत्री छुटटी कालू त. छुटटी पुल्ली मुन्नी पुत्री छुटटी 1/12 तिजिया बेवा हरदास मुन्ना तह. हरदास 1/12 हि. भूरा कलुवा बंशिया त. अमना कमतू त. बलुवा मनबू पुत्री बलुवा बलुवा 1/4 हि. आशाराम त. गुमना 1/16 हि. नन्ने लक्खा त. लटोरा मनिया पुत्री लटोरा 3/16 हि. बेटीबाई बेवा कमला बल्लू लक्ष्मन धरमा त. कमला तुलसा पुत्री कमला जाति ढीमर 1/8 हि. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
1
1.283
1249
0.142 83 भागवती पत्नी भूरा जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमिस्वामी
1
0.142
0.020
1248
84 भूरा , कल्लू, बंशिया तनय अमना जाति ढीमर नि. ग्रामी भूमिस्वामी
1
0.020
0.053
1228
0.316
1229
85 जुग्गू. मकुन्दी तनय हल्के 2/3 हि. बरा . परमलाल गिददू रामबाई भूरी पुत्री गिददू चमार 1/3 हि.
0.053
1230
0.040
1231
0.060
1232
0.081
1233
0.020
1234
1235
0.100
0.723
8 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1398
(4)
(3)
(2)
(1)
0.065
1225
86
0.069
1226
करिया, बालाराम भूरा तनय धर्मा 1/2 हि. बरा. भुल्ली तनय अठइयां 1/4 हि. हि. उमदी हि. उमदी बेवा बंशिया हरबू पुत्री बंशिया 1/4 हि. बरा.
0.045
1221
0.020
1219
4
0.199
0.010
1218
87 उज्जी ध्यानी प्रेम त . धुन्नी गोरेलाल बल्देव प्रासद अजुददी तनय मल्खू कैंचू त. अडकुवा नन्नीबाई रामलाल, राजाराम त. कडोरा, कोमल, पाना नौनीबाई पुत्री कडोरा हि. 1/3 मु. कौशिया बेवा मलखू हरदास रमलू जसरथ तनय मलखू 1/3 हि. पंखुवा भुनिया तनय गनपता सीताराम घन्सू बाबूलाल जगप्रसाद त. रमदीना 1/3 हि. जाति चमार.
0.010
1
0.040
1033
0.040
1
88 चन्द्रभान चतुर्भुज अम्बिका रामबाबू तनय लक्ष्मीप्रसाद मु. माया बेवा लक्ष्मीप्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्रामी भूमिस्वामी .
0.040
1037/1
89 मु. माया बेवा लक्ष्मीप्रसाद चन्द्रभान चतुर्भज अम्बिका प्रसाद रामबाबू
त. लक्ष्मीप्रसाद गनेशी त. सरजू ब्राहम्ण नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.040
1
0.040
1037/2
90 मु. बडागांव बाई बेवा झलुवा 1/2 हि. कन्नू तनय सुक्कु 1/4 हि. गनपत , लक्ष्मन, रामचरन तह. पंखुवा, रामकुंवर पुत्री पंखुवा 1/4 हि. जाति चमार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.040
1
0.150
1027
0.166
1028
0.344
1029
91 अशोक कुमार जमुना प्रसाद तयन धर्मदास लहार 1/2 हि. मुलिया पुत्री पुन्टुवा 3/16 हि. प्यारीबाई पुत्री पुन्टुवा 1/16 हि. बारेलाल तनय नथुवा नन्नीबाई पुत्री नथुवा 1/4 हि. जाति अहिरवार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.089
1030
0.057
1031
0.806
5
0.081
2616/3156
92 हुल्ला त. सुक्का बुनकर नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.101
2616/3158
0.182
2
0.025
1021
93 रामगोपाल , बसन्त कुमार तनय विश्वनाथ ब्राहम्ण नि. ग्रामी भूमिस्वामी
0.050
1025
0.075
2
0.316
2777/1
94 रामदयाल त. कमतुवा 1/2 हि. मुन्नू उमराव रतीलाम तनय बल्दुवा 1/4 हि. जगदीश, हरीराम त . गोरेलाल 1/4 हि. जाति गडरिया नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
1
0.316
0.089
3154/2616
95 ख्वाजा बक्स तनय शेर खां मुसलमान नि. बुडेरा भूमिस्वामी
0.097
3159/2616
0.186
2 1399
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.040
3155/2616
0.121
3157/2616
96 रामबाई बेवा बाबू, गोरेलाल मथुरा प्रकाश तनय बाबू जाति चढार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.161
2
0.081
2816/2
0.004
2897/3
97 भरोसा तनय बरजोरा 1/2 हि. भरोसा कडोरा किडऊ त. बरजोरा जाति साहू 1/2 हि.बरा नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.433
2919/2
0.134
2898/1
0.652
4
0.500
2034/2
98 रामनाथ त. गनपत जाति चढार नि. ग्रामी भूमिस्वामी
0.500
1
3.120
2679
99 खमन्ना, हल्की त. सन्नू जुमरत पत्नी लल्लू खां अनवर अकबर तनय लल्लूखां जमीला जरीना अनीसा पुत्री लल्लू खां करीमन पत्नी रोशन खां इब्राहीम इदरीश त. रोशन खां सितारा पुत्री रोश खां रज्जब खां, बाबू खां कासिम खां इशाक खां तनय नन्ना खां नूर मोहम्मद अली मोहम्मद बसीर मोहम्मद त. बादल खां सरीफन मदीना पुत्री बादल खां मकसूद खां जुम्मन खां सुवराती तयन तिजुवा प्यारीबाई उलफत हलीमन नूरन पुत्री तिजुवा फूल खां तनय हल्की रसूल खां रहमन खां तनय बजीर खां रसीद खां आसिफ खां तनय बहादुर हसीना पुत्री बहादुर नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
3.120
1
0.057
2901/1
2.117
3001
100 चैनू, परमू, कल्लू तनय अच्छेलाल 1/2 भुल्ला लक्ष्मन छक्की जग्गू त. बल्दुवा 1/2 हि. जाति काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
2
2.174
0.078
2617
0.046
2618
0.049
3192/2679
101 जुमरत पत्नी लल्लू खां अनबर, अकबर त. लल्लू खां जमीला जरीना अनीसा पुत्री लल्लू खां 1/24 हि. करीमन पत्नी रोशन खां इब्राहीम इदरीश त. रोशन खां. सितारा पुत्री रोशन खां 1/24 हि. रज्जब खां बाबू खां कासिम खां इशाक खां तनय नन्ना खां 1/6 हि. नूर मोहम्मद अली मोहम्मद बसीर मोहम्मद त. बादल खां शरीफन, मदीना पुत्री बादल खां 1/4 हि. मकसूद खां, जुम्मन खां सुवराती तनय तिजुवा प्यारीबाई उल्फत हलीमन नूरन पुत्री जितुवा 1/4 हि. फूल खां तनय हल्की 1/8 हि. रसूल खां रहमान खां त. बजीर खां 1/12 हि. रसीद खां आसिफ खां तनय बहादुर हमीना पुत्री बहादुर 1/24 हि. जाति मुसलमान नि. ग्रमी भूमिस्वामी
0.173
3
0.397
2742/2
102 जगदीश , बाबूलाल हजारीलाल भैयालाल सन्तोष तनय हरीराम साहू नि. बुडेरा भूमिस्वामी.
0.397
1
2231
0.057
0.045
2232
2233
0.210 103 चैनू, परम कल्लू तनय अच्छेलाल 1/4 हि. बरा. भुल्ला लछमन छक्की जग्गू त. बल्दुवा 1/4 हि. बरा. नथुवा कमतुवा त. ठोलू 1/4 हि. बरा. नाथूराम त. हल्के काछी 1/4 हि. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.020
2239
0.198
2240
0.530
5 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1400
(4)
(3)
(2)
(1)
0.109
2235/2
104 रामप्यारी पुत्री ठोलू काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी
0.093
3147/2541
0.077
3149/2541
0.279
3
0.105
2234/1
105 नाथूराम त. हल्के काठी नि. बुडेरा भूमिस्वामी
0.105
2234/2
0.154
2539
0.162
2541
0.036
3152/2536
0.125
3137/2539
0.085
3140/2539
0.049
3148/2541
0.065
3146/2541
0.085
2542/3143
0.971
10
0.154
2540
0.174
3139/2537
106 नथुवा, मकतुवा त. ठोलू 1/2 हि. बरा . नाथूराम तह. हल्के 1/2 हि. जाति काछी.
0.328
2
0.109
3145/2541
107 नथुवा, कमतुवा तनय ठोलू काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी
0.109
2235/1
0.085
2539/3141
0.085
2539/3142
0.018
2536
0.2476
5
0.247
2797/3
0.093
2798/2
108 गुनऊ त. मकुन्दी यादव 1/2 हि. झुल्लू चुन्नाई बेवा लछमन मानकुंवर मिथला देवका जानकी रामसखी पुत्री लछमन 1/2 हि. बराबरयादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.340
2
0.607
2831/2
109 जगदीश, रामरतन वीरन सूरज सिंह मानसिंह तनय कूरे जाति यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
0.607
1
0.492
2872/2
110
0.492
1
0.360
2163
0.134
2164
0.202
2165
111 हरप्रसाद त. जानकारी प्रसाद 1/3 हि. बल्देव प्रसाद त. राधाचरण 1/6 हि. उमा बेवा रामनाथ वीरेन्द्र कुमार जयप्रकाश वृजमोहन रामेश्वर त. रामनाथ 1/2 हि. जाति ब्रा. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.
2167
0.049
0.028
2168
0.085
2169
0.073
2170
0.024
2171 1401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.101
2172
0.045
2173
0.053
2174.
0.028
2175
0.219
2176
0.154
2177
0.380
2178
0.085
2179
0.320
2180
0.036
2181
0.129
2693
0.065
2694
0.036
2695
0.210
2696
0.360
2697
0.376
2698
0.040
2926
3.592
25
2.726
नोट कुल योग 3.592-0.866-2.726 25
96.045
334
योग ..
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बानसुजारा परियोजना डूब क्षेत्र.
(2)
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 6 मार्च 2017
क्र. अ- 82-2015-16-ई. नं. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में नंदावता तालाब योजना तहसील दलौदा जिला मंदसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम नंदावता एवं साकरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.
अनुसूची ( 1 )
तहसील- दलौदा ग्राम - नंदावता व साकरिया
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर विवरण
स.क्र.
असिंचित
सिंचित
कुल
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
1.566 हे .
0.000 हे.
1.566 हे.
ग्राम नंदावता
1
1.52 हे.
0.000 हे.
1.52हे.
ग्राम साकरिया
2
नंदावता तालाब योजना
ग्राम नंदावता व साकरिया, तहसील दालौदा जिला मंदसौर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1402
अनुसूची ( 2)
नंदावता तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण ग्राम नंदावता
स. क्र.
अर्जित किये जाने वाला रकबा असिंचित हे. कुल
खसरा नंबर
नाम कृषक मय पिता/ पति का नाम
अन्य मलकियत (8)
(7)
(6)
सिंचित (5)
कुल भूमि का रकबा (4)
(3)
(2)
(1)
0.233
0.233
0.233
1 धापुबाई बेवा राजमल कुल्मी
0.233
0.233
0.233
22/1
2 जगदीश पिता शंभुलाल भील
0.400
0.400
0.888
21/2
3 पवनकुमार पिता देवेन्द्रकुमार ब्राम्हण
0.500
0.500
0.500
33/6
4 राजू पिता घीसालाल मेहतर
0.200
0.200
0.345
28/2
महेश पिता रतनलाल खटीक
5
1.566
1.566
2.199
योग ..
ग्राम.-साकरिया
0.30
0.30
0.52
290/2
1 फारूख , मुश्ताक, फरीदा पिता अजीज, कल्लोबी बेवा अजित पिंजारा.
0.30
0.30
0.52
290/1
2 जन्नत बी पति इब्राहीम पिंजारा
0.20
0.20
0.20
188/मिन 1
0.20
0.20
0.20
187/मिन 2
सायरा बी पति कयूम अजमेरी मुसलमान
0.52
0.52
0.52
187/मिन 1
मिन 2
1.52
1.52
1.96
3.086
3.086
4.159
योग .. महायोग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- नंदावता तालाब योजना हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्रकुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- प्रबंधन ) जिला रीवा, मध्यप्रदेश
रीवा , दिनांक 7 मार्च 2017
क्र. 118. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल (1)
प.ह.नं.
(2) नवीन ग्राम का नाम
क्र.
प.ह.नं.
क्र.
मूल ग्राम से पृथक किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
राजस्व मूल ग्राम का नाम
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(7) 26
बीरखाम गौतमान
1.
742.009
26
बीरखाम
(1) 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 10 मार्च 2017
प्र. क्र. 220- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण 3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम रसवा तहसील कुक्षी, जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30, सन् 2013 ) कि धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि कि अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- रसवा
जिला धार ( मध्यप्रदेश )
तहसील-कुक्षी
विवरण
क्र.
सिंचित
(3) (2)
(1)
1.515 1 औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3
1.515
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )
असिंचित
कुल
(5)
(4)
1.837
0.322
1.837
0.322
अनुसूची (2)
औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम रसवा तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण
खसरा क्रमंक
क्र. कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
सिंचित (4)
(3)
(2)
(1)
1.000
145/2/1
1. सुनिता पति दिनेश , स्नेहा, रितेश अ. पा. कर्ता माता जाति कुलमी निवासी पिपल्या.
2.023
145/1
2 शांति पति देवराम जाति कुलमी निवासी पिपल्या.
0.045
172/2
0.074
178/2/2 3 सीताबाई बेवा सुखलाल जाति कुलमी निवासी पिपल्या.
1.420
145/3/2 4 कमल पिता सुखलाल जाति कुलमी निवासी पिपल्या.
145/2/2 5 आबिद पिता शब्बीर , मदिना बी बेवा शब्बीर जाति मुसलमान निवासी निसरपुर.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा ( हेक्टेयर में )
सिंचित
कुल (9)
असिंचित (8)
(7)
कुल (6)
असिंचित (5)
0.180 1.000
0.180
0.350 2.023
0.350
0.015
0.015
0.045
0.015
0.015
0.074
0.380
0.380
1.420
0.182
0.182
1.124
1.124 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1404
(4)
(3)
(2)
(1)
4.480
144
6 रामेश्वर पिता सीताराम जाति कुलमी निवासी पिपल्या.
143/2/1
7 कैलाश पिता हिरा जाति कुलमी निवासी पिपल्या.
1.300
143/3
8 विशाल कुमार पिता रामेश्वर जाति कुलमी निवासी पिपल्या.
10.342
योग .
(9)
(8)
(6) (7)
(5)
0.335 4.480
0.335
0.140
0.140
1.085
1.085
0.240
0.240
1.300
0.322
1.837
1.515
12.551
2.209
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन्शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017
क्र. 01 - स्था. निर्वा- मण्डी-167-2017.- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 178 - छतरपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 आमखेरा के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार श्री सुक्का पिता श्री परमा अहिरवार पता ग्राम परापट्टी कृषक सदस्य के रूप में सम्यरूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :-
निर्वाचित सदस्य का नाम
क्र.
(2)
(1)
पता
पद जिसके लिए निर्वाचित हुए
(3)
कृषक सदस्य
01
श्री सुक्कापिता श्री परमा अहिरवार
(4) ग्राम परापट्टी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.
रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर , दिनांक 14 फरवरी 2017
क्र. मंडी निर्वा- मण्डी- 2016-17-76.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश कृषि मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत ग्वालियर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं: -
मंडी का नाम
क्रमांक
मंडी अधिनियम की धारा
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का
नाम एवं पता
(1)
01
कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर ग्वालियर. (2)
(4) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) (घ) .
(3) श्री इसरार हुसैन निवासी ग्राम सिगौरा.
संजय गोयल, कलेक्टर.
1405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
सीहोर , दिनांक 3 मार्च 2017
क्र. 352- मंडी निर्वाचन- 2016-17.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर , जिला सीहोर, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी समिति, जावर के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
मंडी अधिनियम की धारा मंडी का नाम
क्र.
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का
नाम एवं पता
(4)
(3)
(2)
(1)
जावर
1
धारा 11 ( 1 ) (घ) के अंतर्गत विधायक प्रतिनिधि.
श्री कृपालसिंह आ. स्व. श्री कमलसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम जावर , तह. जावर, जिला सीहोर.
सुदाम खाडे, कलेक्टर.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2017
क्र. -एफ- 3-160-2012 - बत्तीस. - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 , सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक- एफ- 3-160-2012 - बत्तीस , दिनांक 19 दिसम्बर 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं निम्नानुसार है :-
अनुसूची
उपांतरण पश्चात्
खसरा क्र.
क्षेत्रफत्र ( हेक्येटर में )
ग्राम
क्रमांक
उपांतरित भू- उपयोग
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6) (2)
(4) 1.628
ग्राम तिलवारा घाट
(3) 37, 38/1 ,
(1) 1.
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
(5) नगर उद्यान तथा मार्ग.
38/2,
(शिक्षा) तथा मार्ग .
38/3,
39/1 ,
39/4,
39/5,
39/6,
40/2
1.618 हेक्टेयर
योग .
( 1 ) आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 72,81,000/ - ( रुपये बहत्तर लाख इक्यासी हजार रुपये मात्र ) दिनांक 18 मार्च 2017 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम चौक शाखा, जबलपुर में चालन क्रमांक- 22502251 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई है.
(2) उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1406
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बैतूल, मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 16 मार्च 2017 क्र./एस.डब्लू./2017/3332.-
वर्तमान पुलिस चौकी गंज , थाना कोतवाली बैतूल के नवीन थाने में उन्नयन हेतु अपवर्जित किये जाने वाले शहरी वार्डों एवं ग्रामों की सूची
अ-शहरी क्षेत्र
अपवर्जन किये जाने वाले शहरी वार्डों के नाम क्र.
उस पुलिस थाने का
वार्ड में से अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र वार्ड क्रमांक एवं नाम
नाम- तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है
(4)
(3)
(2)
(1)
01
वार्ड क्रमांक-02 अर्जुन नगर
(1 ) अर्जुन नगर ( 2 ) कत्ल ढाना ( 3 ) तुलसी नगर ( 4 ) कालापाठा.
02
वार्ड क्रमांक-01 सुभाष वार्ड
( 1 ) हमलापुर ( 2 ) गोंडी मोहल्ला ( 3 ) डिपो गेट (4 ) मांझी नगर.
( 1 ) पटवारी कालोनी ( 2 ) रेल्वे कालोनी बार्ड क्रमांक-23 जयप्रकाश वार्ड
03
( 3) गर्ग कालोनी (4 ) इंद्रा नगर नागपुर नाका.
वार्ड क्रमांक -22 इंदिरा वार्ड
04
(1 ) इंद्रा कालोनी ( 2 ) पीडब्ल्यूडी ऑफिस (3) गांधी नगर , ( 4 ) सिंचाई विभाग.
वार्ड क्रमांक -21 टैगोर वार्ड
05
(1 ) पुलिस लाईन ( 2 ) हाउसिंग बोर्ड (3) सिविल लाईन (4 ) सिंधी कालोनी.
वार्ड क्रमांक-25 रामनगर वार्ड
06
( 1 ) रामनगर ( 2 ) रामनगर ढीमर मोहल्ला (3) सिंगल ढ़ाना.
( 1 ) विकास नगर ( 2 ) सुयोग कॉलोनी वार्ड क्रमांक-28 विकासनगर वार्ड
07
(3) टेलीफोन कॉलोनी , ( 4 ) संजय कॉलोनी थाना कोतवाली बैतूल, तहसील व जिला बैतूल .
(5) जेएच कॉलेज.
(1) चुन्नी ढ़ाना ( 2 ) शहीद कॉलोनी वार्ड क्रमांक -29 राजेन्द्र वार्ड
08
(3 ) सब्जी मंडी गंज ( 4 ) राजेन्द्र वार्ड.
वार्ड क्रमांक -30 लोहिया वार्ड
09
(1 ) लोहिया वार्ड ( 2 ) आबकारी ( 3 ) लोहिया वार्ड ओझा ढाना.
( 1 ) विनोबा नगर भग्गू ढाना वार्ड क्रमांक -31 विनोबा नगर वार्ड
10
(1 ) माचना नगर ( 2 ) शंकर वार्ड ओझा ढाना वार्ड क्रमांक -32 शंकर वार्ड
11
( 3) शंकर नगर भग्गू ढाना.
वार्ड क्रमांक -33 विवेकानंद वार्ड
( 1 ) विवेकानंद भग्गू ढाना ( 2 ) ग्रीम सिटि 12
(3 ) काली चट्टान ( 4 ) मेहतो कॉलोनी .
1407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
वर्तमान पुलिस चौकी गंज, थाना कोतवाली बैतूल के नवीन थाने में उन्नयन हेतु अपवर्जित किये जाने वाले शहरी वार्डों एवं ग्रामों की सूची
ब-ग्रामीण क्षेत्र
क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है
(2)
(1)
01
02
03
04
05
06
07 थाना कोतवाली , बैतूल, तहसील व जिला- बैतूल 08
09
10
11
12
13
अपवर्जन किये जाने वाले ग्रामों के नाम (3)
खण्डारा
मल्कापुर
बाजपुर
खेडली
भैंसदेही
राठीपुर
खेडला
रावनवाड़ी
उमरी (जागीर)
बोडी
केलापुर
सोमवारी पेठ
कुम्हार टेक
नवीन पुलिस चौकी सोनाघाटी, थाना कोतवाली बैतूल, जिला बैतूल की स्थापना हेतु अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची
क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है
(2)
(1)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
थाना कोतवाली , बैतूल, जिला - बैतूल 11
12
13
14
15
16
17
18
गाँव/मोहल्ले का नाम
(3)
सोनाघाटी
भारत भारती
जामठी
मरामझिरी
झगड़िया
कढ़ाई
कोसमी
टिगरिया
लापाझिरी
उडदन
कोदारोटी
झाडेगॉव
टेमनी
मंढई खुर्द
मंढई बुजुर्ग
गेहूंरास
साकादेही
खकरा जामठी
नवीन पुलिस चौकी भौंरा , थाना शाहपुर , जिला बैतूल की स्थापना हेतु अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है
(2)
(1)
1
थाना शाहपुर, जिला बैतूल
2
थाना शाहपुर , जिला बैतूल
3
थाना शाहपुर, जिला बैतूल
गाँव/मोहल्ले का नाम
(3)
भौरा
भौराढाना
डोढरामोहर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1408
(2)
(1)
4
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 5
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 6
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 7
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 8
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 9
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 10
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 11
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 12
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 13
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 14
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 15
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 16
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 17
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 18
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 19
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 20
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 21
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 22
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 23
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 24
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 25
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 26
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 27
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 28
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 29
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 30
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 31
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 32
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 33
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 34
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 35
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 36
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 37
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 38
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 39
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 40
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 41
42
थाना शाहपुर , जिला बैतूल थाना शाहपुर, जिला बैतूल 43
44
थाना शाहपुर , जिला बैतूल थाना शाहपुर , जिला बैतूल 45
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 46
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 47
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 48
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 49
थाना शाहपुर , जिला बैतूल 50
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 51
थाना शाहपुर, जिला बैतूल 52
थाना शाहपुर, जिला बैतूल (3)
गुरगन्दा
कुन्डीनवरंगढ़ाना
मगरडोह
सोमुढाना
टेकरीपुरा
कामठी
कुसमेरी
बाका
खोदरी
ठानीखेड़ा
पहावाडी
चापडा
चिमलटेकरी
रायपुर
हीरावाडी
पावरझण्डा
जामनगरी
सेमरपुरा
सारपानी
जामुनढ़ाना
बानाबेहडा
चिखल्दा
हाण्डीपानी
सोनादेही
भिरीयाडोल
कछार
जोडियामउ
कोयलारी
कोयलबुड्डी
खापा
धारनमउ
कोचामउ
झापडी
विरग्वाडी
कालापानी
बेहरापुरा
सालीमेट
पोलापत्थर
बोडीपानी
मानसिंहपुरा
नयापुरा
जामुनकुआ
सेमरपुरा
टेकरीपुरा
धार
चिरमाटेकरी
भुमकाढाना
दौडी
मरदानपुर
शशांक मिश्र , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
1409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) तहसील -हातोद, जिला
इन्दौर ( म. प्र )
हातोद, दिनांक 2 मार्च 2017 क्रमांक 204- भू-अर्जन-2017
क्रमांक 10 -अ- 82-16-17.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08 , सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.020
83
हातोद
इन्दौर
0.012
मोहम्मदपुर
उर्फ लोडिया
89/1/1
प.ह.नं.- 32
0.103
84/1
0.066
91/1/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1410
5
4
3
2
1
हातोद
इन्दौर
0.155
91/1/2
मोहम्मदपुर
उर्फ लोडिया
प.ह.नं.- 32
94/1
0.035
94/2
}
94/1/3
0.043
94/2/3
0.434
7
कुल योग
क्र. 209- भू-अर्जन-2017 क्र. 6-अ-82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.054
374
नेवरी
हातोद
इन्दौर
प.ह.नं.- 26
0.164
632/2
0.169
626/1
0.036
626/2
0.058
626/3 1411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
4 2
3
1
627/1 हातोद
इन्दौर
627/2
नेवरी प.ह.नं. - 26
628
629
631/1
631/2
633/2
635/1/3
635/1/4
635/4
'635/3
637/3
639/2
639/3
639/4
642/1/1/1
642/3
646/4
642/9
643/5
643/6
644/1/1 ब
644/1/2
654/2
654/3/1
654/3/2
654/4
654/5
654/8
655/2
655/3/2
693/2
693/4
642/4
39
कुल योग
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
0.037
0.086
0.094
0.089
0.029
0.148
0.031
0.129
0.043
0.093
0.108
0.140
0.117
0.108
0.047
0.115
0.010
0.017
0.010
0.167
0.089
0.022
0.007
0.022
0.027
0.029
0.059
0.064
0.072
0.122
0.036
0.004
0.061
0.013
2.726 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1412
क्र. 214 - भू- अर्जन-2017 क्र. 11 - अ- 82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर , जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.072
331/6
पिपलोदा
हातोद
इन्दौर
प.ह.नं.- 03
0.126
331/7
0.002
331/8
0.126
331/9
हातोद
इन्दौर
331/10
0.003
पिपलोदा
प.ह.नं.- 03
339/2
0.047
339/3
0.045 1413
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
" 1
2
3
4
5
339/4
0.022
339/5
0.017
339/6
0.058
343
0.014
11
0.532
कुल योग
क्र. 219- भू-अर्जन-2017 क्र. 8-अ-82-16-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08 , सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
2
3
पलास्या
हातोद
165/3
0.031
इन्दौर
प.ह.नं.- 32
0.222
196/2
206
0.071
0.090
207/3
211/1
0.133
212/1
0.183
6
0.730
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1414
क्र. 224- भू- अर्जन-2017 क्र. 4- अ- 82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08 , सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.009
274
इन्दौर हातोद बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33
0.030
276/2
0.002
275/1
275/2
0.025
277
0.036 1415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
5
4
3
2
1
हातोद
इन्दौर
282/1
बड़ीकलमेर
प.ह.नं.- 33
0.066
282/2
0.081
283
284/1
0.011
284/2
0.260
10
कुल योग
क्र. 229 - भू- अर्जन-2017 क्र. 3-अ- 82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08 , सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.007
7
डांसरी
हातोद
इन्दौर
प.ह.नं.- 29
0.058
8
0.176
9
0.059
15/1
0.043
15/5 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1416
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.065
15/2
हातोद
इन्दौर
डांसरी प.ह.नं.- 29
0.036
15/4
0.068
22
0.001
15/3
0.016
15/6
0.094
17
0.001
21/1
0.018
23/2
0.068
29
0.088
30/1
0.083
30/2
0.162
32/3
0.022
32/4
0.151
33
0.001
34/1
0.001
67/3
0.169
44
0.035
45/1
1.422
23
कुल योग
अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) 1417
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भूमि-अर्जन पुनर्वासन , एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013
(धारा-11 )
रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2017
क्र. 64- भू-अर्जन- 16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . बनरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
1.584
बकिहा
रीवा
हनुमना
योग .. 1.584
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जासकता है.
क्र. 65- भू- अर्जन - 16-17.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
0.610
हर्दिहाई
(1) रीवा
हनुमना
योग .. 0.610
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.
बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जासकताहै .
1418
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
[भाग 1 क्र. 66- भू-अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा
0.905 हनुमना नरसिंहपुर
योग
0.905 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.
बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र.67- भू- अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
पटेहरा
0.094 हनुमना
योग 0.094
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.
बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1419 कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 7 मार्च 2017
क्र. 1189 - भू- अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का भाग होने के कारण आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
1.889 उमरिया
घघौड़
मानपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया.
अधिसूचित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का भाग होने एवं उसके अन्दर स्थित होने के कारण .
(2) प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:-बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा विस्तार हेतु.
क्र. 1190 - भू- अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
कुल क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(4)
(3)
73.000 उमरिया चंदिया
अंतरिया
कासपानी
4.500
3.000
मझौलीकला
जलधरा
4.500
5.500
डोगरगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.
अंतरिया जलाशय सिंचाई योजना.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- अंतरिया जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अभिषेक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1420
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला , दिनांक 10 जनवरी 2017
क्र. भू- अर्जन - 2016-17-7.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
6.57
बम्हनी रै.
बिछिया
मण्डला
प. ह. नं. 30
कुल 6.57
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2 , मण्डला.
हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांई तट मुख्य नहर के नयेगांव माइनर, बम्हनी माइनर, बम्हनी सब-माइनर 1 , 2 एवं कोको माइनर 2 नहर हेतु .
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2016-17-8.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
11.30 (2) बिछिया
मण्डला
टिकरिया रै. प. ह. नं. 31
कुल 11.30
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2 , मण्डला.
हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांई तट मुख्य नहर केकोकोवितरक एवं टिकरिया रै. माइनर नहर हेतु.
1421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue nic.in , पर भी देखी जा सकती है.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 2016-17-9.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
6.01
बिछिया
मण्डला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं . 2 , मण्डला.
नयेगॉव रै. प. ह. नं. 30
हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नए गॉव माईनर , नए गॉव सब - माईनर 1 एवं नए गॉव सब- माइनर 2 नहर हेतु.
कुल . 6.01
( 1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
1422
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2017
प्र. क्र. 09- अ-82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- आरोली
(घ) क्षेत्रफल-0.090 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हे. में)
(2)
(1)
514/मिन -1/787
0.090 योग 0.090
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर/उपशाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2017
क्र. 294- भू- अर्जन- प्र. क्र. 06-अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 132 के. व्ही . सप्लाई ( इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेक्सन ) हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- किसरौंद ( प.ह.नं. 51/57 )
(घ) रा.नि.मं.- शहपुरा
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 0.16 हे . एवं इस पर आने वाली अन्य संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1) 187/5
(2) 0.16 कुल रकबा 0.16
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 132 के. व्ही. सप्लाई ( इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेक्सन ) हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) चूंकि कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है. अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, अतः किसी भी व्यक्ति का व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखा जा सकता है.
(5) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर , जबलपुर या कार्यालय, कार्यपालन अभियंता अति. उच्च दाब निर्माण संभाग -2 , म. प्र . पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रामपुर, जबलपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
1423
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर, परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 2 मार्च 2017
पत्र क्र. 426- प्रका.- भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम-छिरहाई
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.111 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.041
767/ 1 /क
767/1 /ख
0.141
0.224
767/ 1 /ग
0.088
767/2/1
767/2/2
0.617 योग 1.111
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 3 मार्च 2017
प्र. क्र. 5 - अ- 82-16-17 क्र. 4012- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- नियामतखेडी
(घ ) अर्जित रकबा-3.649 हैक्टेयर .
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
0.293
13/1/1
0.013
13/2
0.379
15
0.190
26
27
0.120
36/2/1
0.300
0.325
37
38/2/3
0.045
38/2/2
0.400
36/2/2
0.125
39/2
0.009
0.068
39/3
39/1/1
0.113
0.189
39/1/2/2
0.165
83/1
0.484
84/2
0.246
84/1
0.108
81/1
82/1
0.019
81/2
0.058
योग . 3.649 1424
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-" दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. " .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार- इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82-16-17 क्र. 4014- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख ) तहसील- धार
(ग) ग्राम-जेतपुरा
(घ) अर्जित रकबा 4.969 हैक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे, में)
(2)
(1)
0.793
16
0.548
378/1
0.326
379/1
0.056
379/2
0.108
379/3
0.096
379/4
0.342
380/2
0.380
388/2
0.181
386/4
0.299
386/8
0.348
384/1
0.563
412
0.518
415/3/1
0.127
415/3/2
0.284
415/5/1
कुल योग .. 4.969
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-" दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. " .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जासकता है .
प्र. क्र. 8 - अ- 82-16-17 क्र. 4018- भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- उटावद
(घ) अर्जित रकबा-10.917 हैक्टेयर .
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.642
31/1
1.062
30/1
0.019
30/2
0.865
30/1/2
13/2/1
2.422
13/2/2
0.044
13/1
1.335
11
0.856
0.422
10
0.194
9
0.139
75
0.184
77/1
0.486
78/1
0.257
267/2/1
267/2/2
0.593
0.445
265/3
85/1
0.952
10.917
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-" दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. " .
1425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 4- अ- 82-16-17 क्र. 4020- भू-अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- गुणावद
( घ) अर्जित रकबा-15.861 हैक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में ) (2)
(1)
312/1/क/1
0.285
0.285
312/1/क/2
0.042
312/1/3/क/ 1
0.290
312/1 /3/क/2
0.240
315/1
0.067
315/2/1
0.005
315/2/2
0.400
301/2/1
300/1/1
0.310
0.145
300/2/1
0.005
374/3/2/1/2
0.075
374/3/2/2/2
0.025
374/4/2/क
0.004
372
0.158
367
0.255
371
0.067
374/4/1
0.042
369/1
0.036
368/2
453
0.035
0.005
451/2
0.013
537
(2)
(1)
0.253
538
0.226
533/1
0.170
539
0.135
540/1
0.072
540/2
540/3
0.022
0.030
540/4
0.028
533/2
533/3
0.170
0.250
531/1
0.365
529/1/1
0.250
531/2
0.025
547/3
0.435
529/1/2
529/2
0.495
530/2
0.080
374/5/2
0.195
369/2
0.032
0.040
370/1/1
370/1/2
0.090
0.110
370/2/1
0.150
742/3
405/2/1
0.135
370/2/2
0.035
0.010
405/2/2
406
0.139
0.025
407
0.038
404
405/1
0.420
0.268
744/1
0.042
420/2
440
0.055
439
0.150
438/2
0.078
450/1
0.130
0.050
451/3
0.062
447
448
0.155
0.114
449
450/2
0.240
452
0.028
528/1
0.458
528/2
0.032
0.865
528/3 1426
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
(1)
(2)
548
0.488
0.575
558/1
558/2
1.310
560
0.280
0.150
742/2
570/1 /क
0.580
0.065
570/5
570/9
0.040
570/11
1.030
0.065
570/7/क
0.057
570/7/ख
0.040
570/12
0.080
740/1
0.055
740/5
0.097
740/2
0.042
740/3/1
0.043
740/3/2
0.380
740/4
0.225
742/1
0.105
742/4
0.213
743/2
15.861
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-" दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 4 मार्च 2017
क्र. 653 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिय आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील - वारासिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम खडगपुर प.ह.नं. 23 , रा.नि.मं. वारासिवनी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.211 हैं. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
खसरा नंबर (1)
392
0.008
390
0.162
0.041
387/4
0.211
कुल योग
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ग्राम खडगपुर , तहसील वारासिवनी में मॉयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@ nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ एवं पर भी देखा जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी , जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 654 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जनं, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का भाग 1 ]
1427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाटं
(ख) तहसील- खैरलॉजी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम अमई, प.ह.नं. 03, रा.नि.मं. सालेबर्डी.
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.252 हें. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.116
637/5-638/ 5 637/1-638/1
0.136 कुल रकबा 0.252
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ग्राम अमई तहसील खैरलांजी में वाटरकोर्स निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@ nic . in मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित' भूमि के नक्शा (प्लॉन ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 4 मार्च 2017
क्र. 1418 - भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- चारगांव, प.ह.नं. 10, ब. नं. 166 ( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-3.20 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित पुराने खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) प्रस्तावित नया खसरा नं. (1)
(2) (अ ) निजी भूमि का विवरण
72/1
0.05 140
72/2
0.02 139
0.10
71
142
0.05 138
69/10
0.05 137
69/9
0.09 124
69/3
0.12
70/5
125/178
0.07 125/177
70/4
0.01
70/3
125/176
0.22 112
66/1
0.13 111
66/5
0.05 110
66/2
66/4
0.06 109
66/3
0.23 108
0.09 98
58
0.15
57
97
0.06 50
100/1
0.14 279
310/1
278
310/5
0.04
0.03 276
310/7
277
0.02
310/4
0.07 273
310/3
294/1
0.25 239
294/2
0.03 338 1428
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
(3)
(2)
(1)
0.07
310/6
275
274
310/2
0.04
0.25 272
308/1
0.10
296/3
249
296/1
0.12 250
0.03
295/1
248
0.05
295/2
247
0.03 246
295/3
0.03 245
295/4
0.04 243
295/5
0.03
295/6
242
220
0.10 148
275/1
0.01 211
250
0.08 183
0.07 182
249/2
0.02
249/1
181
योग .. 3.20 (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 155
0.02
74
0.01 107
65
*104
62
0.03
0.02
99
19
0.02
309
147
251
274
0.02
0.12
योग .. 3.32 योग .. (अ) + ( ब )
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माईनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1419- भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगरं/ ग्राम - हथनापुर, प.ह.नं. 8 , ब. नं. 597 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित- 1.98 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर .
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
(हे. में)
(2)
खसरा नंबर (1)
निजी भूमि का विवरण
(अ)
0.17
869/9
0.02
869/3
0.15
869/5
0.12
869/4
0.07
870
1005/1
0.10
1007/1
0.02
1007/2
0.02
0.04
1014
1016
0.11
0.10
1013/3
0.10
934/8
747/5
0.07
0.28
932
947/1
0.03
0.18
947/2
690
0.19
0.06
893
703
0.04
0.03
747/7
0.04
967/2
0.04
683
योग . 1.98 1429
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017
भाग 1 ]
म. प्र. शासन की भूमि का विवरण (ब )
(2)
(1)
0.03
1008
0.06
1017
योग 0.09
2.07
कुल योग ( अ+ ब )
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माईनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
सिवनी, दिनांक 6 मार्च 2017
क्र. 1435 - भू-अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
तहसील- सिवनी
(ख)
(ग) नगर/ग्राम- खमरिया , प.ह.नं. 43 , ब. नं . 97 रा. नि. म. भोमा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.69 हेक्टेयर.
अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नंबर
(हे. में)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
(2)
(1)
315
0.46
0.12
323/1
(1)
(2)
0.01
323/3
323/2
0.08
0.70
324
0.27
369
368
0.31
367/5
0.29
0.19
367/4
0.15
367/2
419
0.87
1.01
445
0.45
446/3
0.35
446/4
446/5
0.33
0.17
367/1
370
0.08
0.35
371
0.09
373/4
0.20
373/5
0.09
373/6
0.18
373/7
0.01
382
0.23
383
0.25
418
0.90
442/1
0.16
442/8
443
0.02 8.32
योग निजी भूमि
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.02
347
0.02
394
413
0.30
0.03
319
योग शासकीय भूमि.. 0.37 कुल योग ( अ+ ब) 8.69
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017
1430
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 10 मार्च 2017
क्र. 130 - भू-अर्जन- 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ग्राम- खम्हरिया
(घ) क्षेत्रफल-0.335 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.028
52/1
0.028
52/2
0.032
52/3
0.093
295
0.026
297/2
(2)
(1)
0.064
387/1
0.064
387/2
0.335
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक -1 रीवा ( म. प्र. ) के अन्तर्गत सिजहटा- हिनौती - मलगांव- खम्हरिया अबेर मार्ग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 131 - भू-अर्जन-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील - कोटर
(ग ) नगर/ग्राम- टेढ़गवां
(घ ) क्षेत्रफल-0.040 हेक्टर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
10
0.040 0.040
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक -1 रीवा ( म. प्र. ) के अन्तर्गत सिजहटा- हिनौती- मलगांव-खम्हरिया अबेर मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.