Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 24 March 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
12
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-03-24.12.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2017- चैत्र 3 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2017

क्र. एफ -1 ( ए) 108-1986- ब- 2- दो. - राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 20 से 25 फरवरी 2017 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 एवं 26 फरवरी 2017 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

1369

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास , अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित---2017.

1370

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2017

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस - ब( एक ) 815-2016 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतदद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश को, उसके कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित, स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( क्र. 25 सन् 1946) के अधीन अन्वेषण किये गये उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है, अर्थात्: -

सारणी

न्यायाधीश का नाम

मुख्यालय अनु-

का नाम क्रमांक

(3) (1)

(2)

भिण्ड. " " 1 . श्री योगेश कुमार गुप्ता , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन- जातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम,

भिण्ड.

( 2 ) यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतद् पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है.

F. No. 1-5-96 - XXI - B ( one) 815-2017 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to Special Judge for area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof to try the cases relating to the offences specified under section 3 of the said Act in relation to arious examinations conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board , investigated by the Special Task Force , Bhopal . Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) , namely :--

TABLE

S. No.

Name of Judge

Head Quarter (3) (1) (2)

"1. Shri Yogesh Kumar Gupta , Special Bhind." Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Bhind.

This Notification is being issued in addition to the earlier Notifications issued in respect of VYAPAM matters .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्र. 394-2017 -ए- ग्यारह.- इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लि. बीना के निम्नांकित वाष्पयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक के लिये निम्नानुसार छूट प्रदान करता है : -

क्र. बॉयलर क्रमांक प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि

फर्म द्वारा जाही गई छूट की अवधि

(4)

(3)

(2)

(1)

4-4-2018

5-4-2017

1 एमपी/4847

5-4-2017

4-4-2018 2 एमपी/4846

4-4-2018

5-4-2017

3 एमपी/4840

5-4-2018

6-4-2017

4 एमपी/4841

14-4-2018

15-4-2017

5 एमपी/4842

14-4-2018

15-4-2017

6 एमपी/4845

5-4-2018 7

6-4-2017

एमपी/4844

14-4-2018

15-4-2017

एमपी/4843

8

5-4-2018

6-4-2017

9 एमपी/4774

17-2-2018

18-2-2017

10 एमपी/4775

5-4-2018

6-4-2017

11 एमपी/4776

14-4-2018

15-4-2017

12 एमपी/4801

14-4-2018

15-4-2017

13 एमपी/4802

( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

1371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2017

क्र. 294.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला धार के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित पीरामल हेल्थ केयर श्रमिक यूनियन लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार एवं कारखाना प्रबंधक पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर , जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद क्र. 1 / एम.पी.आई.आर. / 16 में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है : -

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./16 No. 294. In exercise of the powers conferred by sub- section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (27 of 1960 ) , the State Government hereby notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute No. 1 / MPIR/ 16 between Piramal Enterprises Limited , Pithampur, Distt. Dhar and the Factory Manager of Piramal Enterprises Limited Pithampur , Distt . Dhar in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local area of Pithampur Industrial area in Dhar District : -

SCHEDULE Industrial Dispute No. 1/ MPIR/ 16 क्र. 296.- चूंकि, पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के सेवानियुक्तगण जिनका प्रतिनिधित्व पीरामल हेल्थ केयर श्रमिक यूनियन महू जिला इन्दौर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, पीरामल इंटर प्राईजेस लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 ( क्र . 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त विवाद को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश इंदौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है : -

अनुसूची

(1 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को तीन वर्षों हेतु बेसिक, डी.ए. , एच.आर.ए. , वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता/एलटीए, शैक्षणिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, स्पेशल अलाउन्स, फेक्ट्री (जनरल ) भत्ता में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए ?

(2 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को संपूर्ण वेतन का 20 प्रतिशत बोनस एवं 20 प्रतिशत एक्सग्रेशिया दिये जाना की मांग औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए?

(3) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को प्राप्त हो रहे आकस्मिक अवकाश में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए ?

(4) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को अर्जित अवकाश का निर्धारण करने में 240 दिन की उपस्थिति का बंधन समाप्त करना तथा 15 की उपस्थिति के स्थान पर 10 दिन की उपस्थिति पर 1 पी. एल का निर्धारित कर श्रमिकों को 90 दिन पी एल बेलेन्स की पात्रता किये जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए ?

(5 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों जो मेडिक्लेम पालिसी की परिधि में है उनका चिकित्सा व्यय व चिकित्सा अवकाश, संपूर्ण दिवसों का वेतन सहित भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(6 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे केंटिन के संचालन में सब्सीडी बढ़ाई जाकर नो लास नो प्राफिट के आधार पर केंटिन संचालित किया जाना औचित्पूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(7) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को ग्रेन लोन , के अलावा हायर एज्यूकेशन लोन, हाउसिंग लोन तथा इमरजेंसी लोन दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1372

(8 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये वेलफेयर सुविधा के लिये, वेलफेयर कमेटी बनाई जाना जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी श्रमिक प्रतिनिधियों की हो एवं श्रमिकों के बच्चों के लिये स्कूल/कॉलेज हेतु बस सुविधा दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(9 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को मृत्यु सहायता राशि, का भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(10 ) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को की पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति पालिसी निर्धारित किये जाना का औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए?

( 11 ) क्या कार्यरत श्रमिकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण करने पर उन श्रमिकों को स्थानांतरण हित लाभ दिया जाना का औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

( 12) क्या कार्यरत श्रमिकों के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक सेवा वर्ष पर 30 दिन के वेतन की उपादान राशि का भुगतान किये जाने का औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(13) क्या कार्यरत श्रमिकों को जनरल पाली में कार्य करने वाले श्रमिकों को 15 दिन में आधे दिन का संवेतनिक अवकाश दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

(14) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को मेडिक्लेम पालिसी की राशि रुपये 5 लाख कर संपूर्ण प्रीमियम का व्यय कंपनी द्वारा दिया जाना जाना औचत्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

( 15) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को दिपावली के पर्व पर उपहार राशि/मिठाई के लिये राशि द्वारा दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए.

( 16) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वार्षिक उत्सव एवं पिकनिक के आयोजन हेतु माह निर्धारित किया जावे एवं किसी कारणवश उक्त उतस्व का आयोजन नहीं होता है तो उसका नगद भुगतान, एक - एक दिन के अवकाश के साथ दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

(17) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के वर्तमान में प्राप्त हो रहे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को बेसिक में समायोजित

[ भाग 1 किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(18 ) क्या कार्यरत श्रमिकों को ओवर टाइम में भोजन , नाश्ता एवं दूध फल निःशुल्क दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

( 19 ) क्या कार्यरत श्रमिकों को उपस्थिति बोनस यथावत रखते हुए उस राशि को साप्ताहिक किया जाना एवं जिस सप्ताह दो या दो से अधिक एल.डब्ल्यू.पी . होने पर उस सप्ताह का उपस्थिति बोनस समाप्त कर शेष बचे तीन सप्ताह का बोनस वेतन में दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(20 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के कारखाने में पुर्ननिर्धारण किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(21 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अस्पताल में दो सहयोगी सहकर्मी कंपनी द्वारा दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(22 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके पूर्ण स्वस्थ्य होने तक का व्यय एवं वेतन कंपनी द्वारा दिया जाना एवं किसी प्रकार की सर्जरी या गंभीर बीमारी होने पर स्वस्थ्य होने तक कंपनी द्वारा संपूर्ण व्यय एवं वेतन दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(23 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के प्रत्येक वर्ष मेडिकल चेकअप कराकर इलाज कराया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(24) क्या कार्यरत श्रमिकों को शीत ऋतु में इनर ( अपर एवं लोवर ) वर्षा ऋतु में रेनकोट ( टू पीस ) दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(25 ) क्या कार्यरत श्रमिकों को ट्रायवल एरिया अलाउन्स में प्रतिमाह वृद्धि की जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

(26 ) क्या कार्यरत श्रमिकों के परिवार के लिये एम्बुलेंस सुविधा दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये ?

(27) क्या कार्यरत श्रमिकों को एसएल के साथ पीएल एवं पीएल के एसएल भरने की पात्रता दिया जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

एवं उपरोक्त के संबंध में सेवा नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिये ?

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

1373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2017

क्र. 1-57 - स्था- प्र.रा.आ.-2016-21 ( पार्ट ) -1676.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला- भोपाल में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिये , उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :-

राजस्व निरीक्षक का नाम

स. क्र.

1

श्री सुरेश सिंह

2. शर्तें.-

( 1 ) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे . यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृॉत तथा शून्य माना जाएगा.

(2) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं , कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.

( 3 ) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.

(4) इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है . इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ , वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.

(5 ) इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी .

(6 ) राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.

(7 ) उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिये राज्य सरकार समय - समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. खरे , प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्र. 10- अ- 82-16-17.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधनं संभाग क्रमांक 2 केसली, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS- MS/MPPCB / SEAC- I/ TOR ( 283 ) / 2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1374

परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांर्गत नहर निर्माण

( 1 ) परियोजना का नाम.-

(2 ) भूमि का विवरण.-

सागर

जिला.-

(1)

सागर

तहसील.-

(2)

ग्राम.-

गालेपुर

(3)

135

पट. ह. नं.-

(4)

4.529 हैक्टर.

अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

(5)

अर्जित

खसरा

भूमि

स्वामित्व

कुल

स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम/ पिता कानाम

का

रकबा

नंबर

रकबा

का प्रकार

प्रकार

(हेक्टयर में ) ( हेक्टयर में )

(7)

(6)

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

0.100

0.830

40

भूमिस्वामी

1. श्रीसिंह पिता वंशीधर स. देह भूमिस्वामी

0.120

0.770

43

भूमिस्वामी

0.017

1.180

44

भूमिस्वामी

0.575

2.820

55

भूमिस्वामी

0.620

1.010

41

भूमिस्वामी

2 हरीसिंह, नथन सिंह , माधव सिंह, भोपालसिंह, उ विजयसींग पिता सक्कूत्र सुहागरानी वेवा सक्कू साकिन बकस्वाहा भूमिस्वामी.

0.143

0.280

42

भूमिस्वामी

3 नन्हे भाई पिता खिलानसिंह साकिन बक्सवाहा भूमिस्वामी

0.046

0.070

46

भूमिस्वामी

4 रामसिंह पिता जगन्नाथ स. बक्सवाहा भूमिस्वामी

0.100

0.830

भूमिस्वामी 48

0.240

1.240

56

भूमिस्वामी

0.143

2.470

भूमिस्वामी 22

भूमिस्वामी 17/1

5 श्री नन्दन पिता जयसिंह सा. देह भूस्वामी

0.720

3.240

भूमिस्वामी 17/2

2.360

16/1

भूमिस्वामी

6 शिवराज सींग पिता डोमनसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी

2.350

0.125

16/2

भूमिस्वामी

7 रामराज सिंह पिता डोमन सिंह साकिन केवलारी भूमिस्वामी

3.000

0.131

12/1

भूमिस्वामी

8 वीरेन्द्र सींग वल्द राजेन्द्र सींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी

0.970

12/2

भूमिस्वामी

9 विक्रम सींग पिता राजेन्द्र सींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी

0.323

4.070

10

भूमिस्वामी

10 श्री जानकी रमण मन्दिर मुह. अजीतसिंग वल्द भानुसिंग प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर साकिन केवलारी भूमिस्वामी.

3.220

0.403

78

भूमिस्वामी

11 नारानसींग , महतापसींग , रामसींग पिता कन्छेदी, चंदनसींग , पिता गोरेलाल साकिन केवलारी भूमिस्वामी.

1.030

0.180

80

भूमिस्वामी

0.082

0.160

83

भूमिस्वामी

12 प्रताप बालिग अब्बू विनोद नाबालिग पिता नन्हेभाई बली भाई प्रताप , कुसुमबाई वेबा नन्हेभाई सीताबाई पुत्री नन्हेभाई पता सा. केवलारी भूमिस्वामी.

1375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(6) (7)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.068

0.050

81/1

भूमिस्वामी

13 प्रताप बालिग अब्बू विनोद नाबालिग पिता नन्हेभाई बली भाई प्रताप , कुसुमबाई वेबा नन्हेभाई सीताबाई पुत्री नन्हेभाई पता सा. केवलारी भूमिस्वामी.

0.210

81/2

भूमिस्वामी

14 श्री सरमन वल्द कमोद साकिन किवलारी भूमिस्वामी

0.027

82

0.090

भूमिस्वामी

15 रामदरोगा पिता रजननसींग , तेजसींग पिता निरपतसींग गोदनसींग पिता मुन्शीसींग, लक्ष्मीनारायण , रामनारायण पिता रामदरोगा, राधाबाई, सरलाबाई, लक्ष्मीबाई पुत्री रामदरोगा, भागबाई वेवा रामदरोगा, हीरासींग , महराजसींग , कुवरसींग पिता तेजीसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी.

2.110

67/1

भूमिस्वामी

16 हीरासींग पिता तेजीसिंग साकिन केवलारी भूमिस्वामी

0.366

2.120

67/2

भूमिस्वामी

17 महाराजसिंह पिता तेजसिंह साकिन केवलारी भूमिस्वामी

2.120

67/3

भूमिस्वामी

18 कुवरसींग पिता तेजीसींग साकिन केवलारी भूमिस्वामी

4.529

38.600

26

योग .

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली , जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , केसली, जिला सागर भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. ( राजस्व ) , सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11 - अ-82-16-17-804.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली , जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 /PS-MS/ MPPCB / SEAC - I/TOR ( 283 ) /2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता क अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे . परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1376

निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजांतर्गत नहर निर्माण

(1 ) परियोजना का नाम-

भूमि का विवरण-

(2)

सागर

जिला.-

(1)

सागर

तहसील-

(2)

सिमरिया

ग्राम.-

(3)

138

पट. ह. नं.-

(4)

4.033 हैक्टर.

(5) अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

अर्जित रकबा

खसरा नंबर

कुल रकबा

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

( हेक्टयर में )

( हेक्टयर में )

(7)

(6)

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

0.591

1.700

190

सेवाखातेदार

1 सुमित्राबाई बेवा उमाशंकर सा. देह सेवाखातेदार

0.071

0.690

186/4

भूमिस्वामी

2 लक्ष्मीबाई पत्नि वकीलसिंग साकिन केवलारी भूमिस्वामी

0.707

1.690

192/1

भूमिस्वामी

3 रामदुलारी वेवा मंगल, हरनामसिंह , गोपसिंह, राजाभाई पिता मंगल साकिन देह भूमिस्वामी.

1.700

92/2

भूमिस्वामी

4 अरविंद, जितेन्द्र, जयसींग, पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी

0.720

0.537

252/2

भूमिस्वामी

5 कल्यान सींग पिता मुन्शी, अवधरानी वेवा मुन्शी साकिन देह भूमिस्वामी.

0.220

254/1

भूमिस्वामी

6 चेन सिंह पिता नन्हें सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.040

0.210

254/2

भूमिस्वामी

7 तेजी सिंह पिता नन्हे सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

1.620

255/1

भूमिस्वामी

8 कपूरीबाई जोजे दरोंगासींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.603

1.510

255/2

भूमिस्वामी

9 सरदारसिंह पिता दरोगासिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.025

2.020

256/1

भूमिस्वामी

10 भागबाई उर्फ अशोकरानी पति गोपलासिंह साकिन बिलहरा भूमिस्वामी.

0.400

256/2

भूमिस्वामी

11 राजू वल्द इन्द्राज सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.275

1.450

257

भूमिस्वामी

12 श्रीमति ज्ञानबाई पति दशरथ साकिन देह भूमिस्वामी

0.263

1.830

259

भूमिस्वामी

13 प्रेमसिंह वल्द दशरथ सा. देह भूमिस्वामी

1.610

0.103

260

भूमिस्वामी

14 सुरेन्द्र पिता गुलाबसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.017

0.130

249

भूमिस्वामी

15 देव रामचन्द्रजी मन्दिर बांके मुहत्तमकार रामेश्वर पिता शिवराज सिंह साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर, सागर.

0.060

0.210

239

भूमिस्वामी

16 भोले पिता पुनू सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भूमि

247/1

2.710

भूमिस्वामी

17 जीराबाई पुत्री बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.335

1.350

247/2

भूमिस्वामी

18 भानसिंह पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

1.600

247/3

भूमिस्वामी

19 महेन्द्र पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 1377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(6) (7)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

2.050

184/1

भूमिस्वामी

20 जीराबाई पुत्री बाबुलाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.120

1.030

184/2

भूमिस्वामी

21 मानसींग पिता सूरजसींग साकिन देह भूमिस्वामी

1.030

184/3

भूमिस्वामी

22 महेन्द्र पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

2.290

0.286

भूमिस्वामी 185

23 शैलेन्द्र सींग पिता हाकमसींग साकिन देह भूमिस्वामी

4.033

29.770

23

योग .

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली , जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , केसली, जिला सागर भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुए ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संवयवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. ( राजस्व ) , सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12- अ-82-16-17-805.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली , जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/ MPPCB /SEAC - I/TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता क अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे . परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण

(1 ) परियोजना का नाम-

(2) भूमि का विवरण-

सागर

जिला-

(1)

सागर

तहसील-

(2)

केवलारी

ग्राम-

(3)

138

पट. ह. नं.-

(4)

8.578 हेक्टर.

अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

(5)

अर्जित

खसरा

भूमि

स्वामित्व

कुल

स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

रकबा

का

रकबा

नंबर

का प्रकार

प्रकार

(हेक्टयर में)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.647

4.400

299/1

भूमिस्वामी

1 मनीष सींग पिता राघवेन्द्र, अनीता पत्नि मनीष

सींग , साकिन देह भूमिस्वामी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1378

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.910

299/2

भूमिस्वामी

2 कोमलबाई पत्नि राघवेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.335

1.340

298/1

भूमिस्वामी

3 अजीत पिता चन्द्रभान साकिन देह भूमिस्वामी

2.660

298/2

भूमिस्वामी

4 मालतीबाई पत्नि चंद्रभान सींग साकिन देह भूमिस्वामी

1.320

298/3

भूमिस्वामी

5 श्री माखन, तुलसी , बाबूसिंह, शंकर, भाईराम, पिस. जगन्नाथ सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.

0.083

0.030

159/1

भूमिस्वामी

6 गोविन्द पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.030

159/2

भूमिस्वामी

7 वीरसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.050

159/6

0.030

159/3

भूमिस्वामी

8 मंजूसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.040

159/9

0.050

159/4

भूमिस्वामी

9 देवीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.050

159/5

भूमिस्वामी

10 गोविन्द पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.050

159/7

भूमिस्वामी

11 विजयसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.050

159/8

भूमिस्वामी

12 हरीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.323

1.320

297/1

भूमिस्वामी

13 कमलसींग पिता राजेन्द्र सींग साकिन देह भूमिस्वामी

1.32

297/2

भूमिस्वामी

14 दीपेन्द्र पिता राजेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.263

0.770

296/1

15 साहब सिंह पिता सुरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.360

296/2

भूमिस्वामी

16 प्रभुवन सिंह पिता गोदन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.360

0.760

296/3

भूमिस्वामी

17 देवीसींग पिता सूरत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.770

296/4

भूमिस्वामी

18 मोहनसींग वल्द सूरतसिंग साकिन देह भूमिस्वामी

0.067

296/5

0.410

भूमिस्वामी

19 सेवेन्द्र ना. वा. पिता अमोल , बली कृष्णाबाई वेवा अमोल साकिन देह भूमिस्वामी..

1.010

259/8

भूमिस्वामी

20 प्रताप सिंह पिता मंगल सिंह, मोहनबाई वेवा मंगल सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.

0.020

259/6

1.010

भूमिस्वामी

21 लक्ष्मीनारायण पिता राम दरोगा साकिन देह भूमिस्वामी

0.067

1.010

259/7

भूमिस्वामी

0.222

0.350

257

22 माखन, तुलसी बाबूसिंह शंकर भाईराम पिसरान जगन्नाथ सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.

0.287

0.950

254

0.110

2.080

259/5

भूमिस्वामी

23 प्रभुवन सिंह पिता गोदनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.020

226

भूमिस्वामी

24 नत्थूसिंह, रघवीर सिंह वल्द गजाधर साकिन देह भूमिस्वामी

0.148

0.700

256/1

भूमिस्वामी

25 मानसिंह पिता उत्तमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.730

256/2

भूमिस्वामी

26 महराजसींग पिता उत्तमसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.720

256/3

भूमिस्वामी

27 श्रीसींग पिता उत्तमसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.282

0.040

255/1

भूमिस्वामी

28 चंद्रभान सिंह पिता कड़ोरी सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.400

255/2

29 प्रकाश सिंह , राजेन्द्र सिंह पिता वीरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.300

255/421/6 भाग 1 ]

(2)

(1)

1379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

0.300

255/421/1

भूमिस्वामी

30 मंजूसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.310

255/421/2

भूमिस्वामी

31 देवीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.300

255/421/3

भूमिस्वामी

32 हरीसींग पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.300

255/421/4

भूमिस्वामी

33 वीरसिंह पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.300

255/421/5

भूमिस्वामी

34 विजय सिंह वल्द दीनदयाल साकिनत देह भूमिस्वामी

0.023

1.72

192/2

भूमिस्वामी

35 त्रिवेणी जोजे जसवंत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.660

0.400

192/3

भूमिस्वामी

36 गोपीबाई बेवा राजेन्द्र, विजय, कल्याण पिता राजेन्द्र सींग साकिन देह भूमिस्वामी.

0.263

0.400

193/2

0.203

1.31

192/4

भूमिस्वामी

37 गोपाल सींग पिता दुरगसींग साकिन बिलहरा भूमिस्वामी

0.180

0.820

193/1

भूमिस्वामी

38 जसवंत सिंह पिता छतरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.227

1.00

193/3

भूमिस्वामी

39 रामनारायण पिता रामदरोगा साकिन देह भूमिस्वामी

0.187

1.660

193/4

भूमिस्वामी

40 गोपालसिंह पिता दुरगसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.750

0.600

193/5

भूमिस्वामी

विजयसिंह पिता राजेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी 41

0.263

0.350

194

भूमिस्वामी

42 हाकमसींग पिता गोदनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.200

191/2

0.772

0.500

97/1

भूमिस्वामी

43 महताब , गनपत पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी

1.200

97/2

भूमिस्वामी

44 रामेश्वर, मनमोद बालिग नरेन्द्र नाबालिग वल्द थोवन वली माँ स्वयं जानकीबाई वेवा भोवन साकिन देह भूमिस्वामी.

1.130

97/4

भूमिस्वामी

45 अशोक , अरविन्द पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी 46 जानकीबाई बेवा थोवन

0.600

97/3

1.390

97/5

भूमिस्वामी

47 हिम्मत पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी

1.380

97/6

भूमिस्वामी

48 मेहताब पिता घूमन साकिन देह भूमिस्वामी

0.170

97/7

भूमिस्वामी

49 मोहन, कृष्णकुमार ना. वा. वल्द हिम्मत वली भाई मोहन साकिन देह भूमिस्वामी.

0.305

0.350

भूमिस्वामी 93

50 अशोक, अरविन्द, खेतीसंग

0.737

0.490

92/1

भूमिस्वामी

51 रामनाथ पिता गजराजसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

1.700

92/2

भूमिस्वामी

52 सुमतरानी वेवा रामसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.161

0.340

161

भूमिस्वामी

53 मान सींग पिता उत्तमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.207

0.040

160/1

भूमिस्वामी

54 कुवर सिंह, निर्भयसिंह , कल्याम सिंह पिसरान जगन्नाथ सिंह, तुलसाबाई , बेवा जगन्नाथ , सूरत पिता मनमोहन साकिन देह भूमिस्वामी.

0.120

160/419

0.020

160/2

भूमिस्वामी

55 प्रकाश , राजेन्द्र वल्द देवीसिंग साकिन देह भूमिस्वामी

0.020

160/3

भूमिस्वामी

56 पृथ्वीसिंह पिता सूरतसिंह साकिन देह भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1380

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.215

0.240

164/425/1

भूमिस्वामी

57 बालकिशन पिता पुन्नी साकिन देह भूमिस्वामी

0.240

164/425/2

भूमिस्वामी

58 देवकीबाई बेवा परसादी नीमाबाई द्रोपती पुत्री परसादी साकिन देह भूमिस्वामी.

0.240

164/425/3

भूमिस्वामी

59 भीकम पिता पुन्ना पता साकिन देह भूमिस्वामी

0.211

0.860

भूमिस्वामी 183

60 सुरेन्द्र सिंह वल्द रघुवीर सिंह , कल्याण नाबालिग वल्द वली नत्थूसिंह साकिन देह भूमिस्वामी.

8.578

47.040

68

योग .

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली , जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , केसली, जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे .

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. ( राजस्व ) , सागर की समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13- अ- 82-16-17-806.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. चूंकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधने संभाग क्रमांक 2 केसली, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/ MPPCB / SEAC - I/ TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30-11-2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक वैध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण ( 1 ) परियोजना का नाम.-

(2) भूमि का विवरण.-

सागर

जिला.-

1.

सागर

तहसील.-

2.

बक्सवाहा

ग्राम.-

3.

137

पट. ह . नं.-

4.

2.583 है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

अर्जित

खसरा

भूमि

कुल

स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

का

नंबर

रकबा

रकबा

स्वामित्व का प्रकार

प्रकार

(हेक्टयर में )

(6) (7)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.030

3.410

479/1

भूमिस्वामी

1 श्री हुकमचंद पिता पूरनचंद साकिन सागर भूमिस्वामी 1381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

3.410

479/2

भूमिस्वामी

2 श्री सुनील कुमार पिता सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी

0.307

1.820

474

भूमिस्वामी

3 श्री वीरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी

0.144

1.080

472

भूमिस्वामी

4 नरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी

4.000

0.297

470/5

भूमिस्वामी

5 श्री बैजनाथ पिता अमान साकिन खैजरामाफी भूमिस्वामी

0.048

0.420

504/1

भूमिस्वामी

6 श्री हरिराम , दुरगसींग , सरदू, रज्जू पिता नारायण, हरीबाई, हीराबाई पुत्री नारायण साकिन देह भूमिस्वामी.

1.970

0.431

503

भूमिस्वामी

7 श्री महराज सींग पिता बहादुर सींग , रगराज , इन्द्राज , इन्दुरसिंह, मलखान , रामजी, रामराज सिंह पिता रतनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी.

0.120

1.070

506

भूमिस्वामी

8 श्री गन्धर्व सिंह पिता विसुन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.216

508

1.370

भूमिस्वामी

9 श्री बाबूलाल हरपाल सिंह पिता विशुन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी.

0.390

0.057

514

भूमिस्वामी

10 श्री महेन्द्र सींग , छोटेसींग पिता जगतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.750

0.006

654

भूमिस्वामी

11 श्री राजासिंह पिता श्रीसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.187

0.740

655

भूमिस्वामी

12 श्री जाहर सिंह पिता श्रीसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.011

658/1

0.350

भूमिस्वामी

13 श्री राजाराम पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

0.090

658/2

भूमिस्वामी

14 श्री सुदामा पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

0.360

0.004

656/2

भूमिस्वामी

15 श्री सुदामा पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

0.379

1.210

641

भूमिस्वामी

16 श्री मुन्ना पिता टीकाराम साकिन देह भूमिस्वामी

0.024

0.560

646

भूमिस्वामी

17 श्री नन्हेवीर पिता खिलान सींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.570

491/1

भूमिस्वामी

18 श्री अनिल कुमार पिता हुकमचंद जैन साकिन देह भूमिस्वामी

0.048

1.380

491/2

भूमिस्वामी

19 श्री राजेश कुमार पिता सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी

0.800

491/3

भूमिस्वामी

20 श्री गीताबाई पिता मुकेश साकिन देह भूमिस्वामी

0.024

1.230

507

भूमिस्वामी

21 श्री जगतसींग पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

1.320

478/1

भूमिस्वामी

22 श्री पारस नाबालिग पिता मुकेश वली माँ गीताबाई साकिन देह भूमिस्वामी.

0.250

2.64

478/2

भूमिस्वामी

23 राजेश कुमार वल्द सुरेशचंद साकिन देह भूमिस्वामी

1.330

478/3

भूमिस्वामी

24 प्रिंस नाबालिग पिता मुकेश वली माँ गीताबाई साकिन देह भूमिस्वामी.

2.583

32.24

24

योग .

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली, जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , केसली, जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1382

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संवयवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. ( राजस्व ) , सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. 83-2016- एलए- रा.प्र.क्र. 33 -अ- 82-2016-17.- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम सिर्रा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 17 , ग्राम सिर्रा , राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन, कुल रकबा 3.89 हेक्टर

अन्य संपत्ति खसरा नंबर

क्र.

भू- धारक का नाम

प्रभावित रकबा

कुल रकबा (हेक्टर में)

सिंचित रकबा हेक्टर में ) (

असिंचित रकबा हेक्टर में )

(हेक्टर में ) (

(7)

(8)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

0.000

0.260

0.260

0.260

2

वृक्ष एवं पाईप लाईन 1 मांगीलाल पिता नत्थू

0.000

0.420

0.420

0.690

3

0.000

0.200

0.200

0.300

4'/1

0.260

0.880

0.620

योग 1.250

0.000

0.360

0.360

0.540

वृक्ष 4'/2

2 गेंन्दालाल पिता नत्थू

0.000

0.280

0.280

0.400

4'/7

0.000

0.640

0.640

योग 0.940 1383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(8)

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.000

0.410

0.410

0.600

कुआ एवं पाईप लाइन 4'/4

3 चेतराम पिता नत्थू

0.200

0.000

0.200

0.300

4'/3/2

0.000

0.610

0.610

0.900

योग

0.000

0.290

0.420

0.290

4'/5

कुआ 4 मागत्या पिता चुन्नीलाल

0.440

0.000

0.440

0.640

वृक्ष 5

4/6

धन्नालाल, मांगीलाल पिता नत्थू, गेंदाबाई विधवा नत्थू कलाबाई , दुगाईबाई पुत्री

नत्थू.

0.000

0.200

0.200

0.300

वृक्ष 4'/3/' 1

6 जमनालाल पिता नतू

0.000

0.140

0.140

0.200

4'/8

0.000

0.340

0.340

0.500

योग

0.000

0.590

0.590

1.590

वृक्ष, पाईप लाईन 12

7 हीरालाल पिता मल्लू

0.100

0.000

0.650

0.100

13

8 शांताबाई पति फूलचंद

0.360

3.530

3.890

6.890

महायोग ..

भागीरथ पिता फूलचंद मीराबाई मायाबाई पुत्री फुलचंद.

क्र. 84-2016 - एलए- रा.प्र.क्र. 33- अ-82-2016-17 .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग /उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम रोहनाई के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 17 , ग्राम रोहनाई, राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन, कुल रकबा 7.15 हेक्टर

असिंचित

अन्य संपत्ति

सिंचित

प्रभावित

खसरा नंबर कुल रकबा

क्र.

भू-धारक का नाम

रकबा

रकबा

रकबा

(हेक्टर में )

( हेक्टर में ) ( हेक्टर में )

(हेक्टर में )

(8)

(6) (7)

(5)

(4)

(3)

(2)

0.000

0.080

0.080

2.060

वृक्ष 159/1

(1) 1 लक्ष्मीनारायण पिता कडवा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1384

(4)

(3)

(2)

(1)

1.840

161

2 ददू, चंदू, पिता मायाराम अनोखीबाई, कृष्णा बाई पिता मयाराम.

1.510

163/1

ओमप्रकाश पिता ब्रजलाल

3

1.950

163/2

4 राजेन्द्र पिता नन्दू

0.860

164

5 नीलाबाई पति नंदू

0.050

167

0.910

योग

0.260

166

6

0.740

168

मांगीबाई पति शोभराम नानीबाई विधवा पन्नालाल, गज्जू, अभय पिता पन्नालाल आ.पा. नानीबाई बसुबाई.

1.000

योग

0.510 7

169

गंगाराम धीर नत्थू मांगीलाल

0.990

189

1.500

योग पिता भिका खुश्यालीबाई विधवा भिका.

0.800

171

8 झुमई बाई विधवा तोताराम नानकराम गोपाल, गोविन्द पिता तोताराम कमलाबाई धनई बाई मुन्नीबाई अमरावती.

1.420

173

9

1.210

174

बबलू, फत्तू शंकर ताराचंद पिता किशन .

योग 2.630

14.200

महायोग

(8)

(7)

(5)

(6)

0.000

1.450

1.450

वृक्ष कुआ एवं पाईप लाईन

0.000

1.130

1.130

कुआ वृक्ष पाईप लाईन

0.000

1.130

1.130

कुआ वृक्ष पाईप लाईन

0.000

0.860

0.860

वृक्ष

0.050

0.000

0.050

0.050

0.860

0.910

0.000

0.150

0.150 वृक्ष

0.450

0.450

0.150

0.450

0.600

0.200 0.000

0.200

वृक्ष

0.150

0.000

0.150

0.150

0.200

0.350

0.800

0.000

0.800

वृक्ष, पाईप लाईन,

ट्यूबवेल .

0.000

0.660

0.660

कुआ, वृक्ष

0.000

0.040

0.040

0.000

0.700

0.700

6.800

0.350

7.150

क्र. 82-2016- एलए- रा.प्र.क्र. 34- अ- 82-2016-17.- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 फरवरी 2014/सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम पलासी के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर 1385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं. 14, ग्राम पलासी, राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन , कुल रकबा 24.35 हेक्टर

अन्य संपत्ति खसरा नंबर

क्र.

भू- धारक का नाम

कुल रकबा (हेक्टर में)

असिंचित रकबा ( हेक्टर में )

सिंचित रकबा ( हेक्टर में )

प्रभावित रकबा (हेक्टर में )

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0

3.510

3.510

3.510

वृक्ष 731

1 नत्थूसिंह पिता चंदरसिंह

निरंक

0

2.000

2.000

2.000

732

2 सुरेश पिता विटठलराव

0

2.000

2.000

2.000

733

वृक्ष 3 गुलाब पिता रामसिंह

0

1.200

1.200

1.200

वृक्ष, मकान 734/1

प्रेमलाल पिता चेतराम

4

0

0.800

0.800

0.800

734/2

0

4.050

4.050

4.050

735

0

6.050

6.050

6.050

योग

निरंक

0.000

1.040

1.200

1.040

742

5 सुखलाल पिता गन्या

मकान

0.000

0.580

0.580

741

6 गंगाराम पिता डोंगरसिंह

निरंक

0.000

0.000

0.000

0.580

741

7 राजनारायण (कालू) पिता

गंगाराम.

0.000

0.000

मकान

0.000

0.580

741

8 उत्तम पिता लच्छूराम

0.000

मकान

0.000

0.000

0.580

741

गब्बर पिता जामसिंग

9

मकान

0.000

0.000

0.000

0.580

741

धमेन्द्र पिता राजाराम

10

मकान

0.000

0.000

0.000

0.580

741

11 शिवकुमार पिता गंगाराम

निरंक

0.750 0.000

2.290

0.750

746

12 अब्बास पिता मजीगखां

0.000

0.980

0.980

0.980

वृक्ष 740

13 फत्तूपिता कालया

निरंक

0.550 0.000

0.550

1.740

747

14 भैयालाल पिता नत्थू, कलाबाई , मखईबाई, भागवतबाई पुत्री नत्थू.

0.000

निरंक

1.380

1.380

1.820

759/1

15 अमरा, ठाकुर, भाईराम पिता नाना.

0.000

निरंक

1.100

1.100

1.800

759/2

16 हुकुम पिता नवल [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1386

(8)

(6) (7)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

निरंक

0.220

0.000

0.220

0.220

792

17

0.000 0.420

0.420

0.420

793

पर्वतसिंह दुलेसिंह पिता भगवानसिंह.

0.640

0.000

0.640

0.640

योग ..

निरंक

0.000

0.070

0.070

1.210

760

18 कडवा पिता तोताराम पिता मोजीलाल.

0.000

निरंक

0.050

0.050

2.160

743

19 कलाबाई पति शंकर

निरंक

0.220

0.000

0.220

0.220

729/5

20 मयाराम पिता पूनाजी

निरंक

0.000

0.120

0.120

0.220

729/4

21 मांगीलाल पिता पूनाजी

निरंक

0.150

0.000

0.150

1.040

726

22 श्यामलाल कडवाजी, रामलाल मिश्रीलाल पिता धन्या.

निरंक

0.000

0.300

0.300

0.620

714

23 रमेश पिता छज्जू

निरंक

0.050

0.000

0.050

0.510

703

24 धनईबाई बेवा कन्हेया, गणता, नारायण , रामलाल पिता कन्हैया.

0.000 0.350

0.350

कुआ

1.950

704

25 छोगा, सुरेन्द्र संतोष पिता मांगलाल , श्यामईबाई विधवा मांगीलाल, कंचनबाई पुत्री मांगीलाल.

0

मकान

0

0

0

26

730

गुरूलालसिंह पिता सागरसिंह शासकीय भूमि.

मकान

0.000

0.000

0.000

730

27 रब्बासिंह पिता सागरसिंह शासकीय भूमि.

मकान

0.000

0.000

0.000

0.000

730

28 औंकारसिंह पिता सागरसिंह -शासकीय भूमि.

मकान

0.000

0.000

0.000

0.000

730

29 नानीबाई पिता सागरसिंह- शासकीय भूमि.

0

0

मकान

0

0.000

730

30 इंदरसिंह पिता जामसिंह शासकीय भूमि.

0.340

0.000

0.340

1.070

वृक्ष कुआ 713

31 नत्थूपिता सुक्या

0.000

1.120

1.120

2.230

712

0.000 1.000

1.000

1.230

708

स्वाति मीणा नायक, कलेक्टर.

1387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 मार्च 2017

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2016-17-4016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( एस.एच. 31 ) के निर्माण हेतु ग्राम - आंवल्या, तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-आंवल्या

विवरण

क्र.

सिंचित

(3) (2)

0.290 (1) 1 नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( एस.एच. - 31 ) के निर्माण हेतु.

0.290

योग

तहसील-धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे . में )

असिंचित

कुल

(5)

(4)

0.290

0.000

0.000

0.290

अनुसूची ( 2 )

खसरा

क्र. कृषक का नाम व पिता /पति का नाम

सिंचित

- क्रमांक

(3) (4) (2)

(1)

0.746

34

1 राजाराम , सीताराम पिता शम्भू रमेश ना. बा. पिता शम्भू पालनकर्ता माता सुगरीबाई पति स्व. शम्भू जाति भील निवासी ग्राम- आंवल्या.

0.329

36/1

2 सीताराम , राजाराम, रमेश पिता दगड़ीया व सेतुबाई, सुगरीबाई पति स्व. दगड़ीया, छितरिया, बोन्दर, मंजा, बंशीया मोहन पिता नग्गू सोमलीबाई पति स्व. नन्गू सेतुलबाई बंसतीबाई, शारदाबाई पिता नग्गू जंगल्या भुरीबाई पिता गोपाल, शांताबाई, रेशमबाई, हीरा , छोग्या, केशरिया पिता टुकडिया जाति भील निवासी ग्राम आंवल्या.

0.342

36/2

3 भूरीबाई पति मगन, सोहन पिता मगन जाति भील निवासी ग्राम आंवल्या.

0.329

36/3

4 रेवलसिंह, सोहन करण पिता मगन, सायरबाई भूरीबाई पति स्व. मगन जाति भील निवासी ग्राम आंवल्या.

1.746

योग ..

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टेयर में )

असिंचित

सिंचित

असिंचित

कुल (9)

(8)

कुल (6)

(7)

(5)

0.050

0.000

0.746

0.050

0.000

0.100

0.000

0.100

0.329

0.000

0.115

0.000

0.115

0.342

0.000

0.000

0.025 0.329

0.025

0.000

0.290

0.000

0.290

0.000

1.746

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1388

कार्यालय, कलेक्टर , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 4 मार्च 2017

प्र. क्र. 18- अ-82-2015-16- भू-अर्जन- 2017.- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन.-

जिला.-

टीकमगढ़

(क)

तहसील.-

टीकमगढ़

(ख)

नगर/ग्राम.- बुडेरा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल. - 96.045 हेक्टर .

(घ)

क्र.

कास्तकार/कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम

(2)

(1)

1 हरप्रसाद त. जानकी प्रसाद ब्रा . 1/3 हि. शीला बेवा बल्देव प्रसाद, अशोक कुमार राकेश कुमार विनोद कुमार महेश कुमार त. बल्देव प्रसाद ब्रा. 1/6 हि. उमा बेवा रामनाथ वीरेन्द्र कुमार जयप्रकाश वृजमोहन रामेश्वर त. रामनाथ ब्रा. 1/2 हि.

2 काशीराम त. कसिया 1/8 हि. परमलाल रामकिशन त. भगवानदास 5/48 हि. शीला मनवू पुत्री भगवानदास साहू 1/48 हि. मनोहर तनय गोंचा मानकुमारी पुत्री गोंचा पत्नि हरप्रसाद 1/8 हि. कस्तूरी पत्नि कन्दू 1/2 हि. गिल्लू पुत्री गनेशा साहू 1/8 हि. जाति तेली नि. ग्रामी.

3 श्री ठाकुर विजय राधव जी महाराज भूमि स्वामी 4 हरदास तनय भगौना जाति चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी 5 मथरा , हल्काई तनय चिंखा जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (3)

(4)

0.227

2222

0.227

1

0.417

2219

2220

0.113

0.530 2

0.129 2213

2214

0.150

0.130 2215

0.012 2216

2218

0.080

0.501 5

1.000 2319

1.000 1

0.062 2192 1389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.178

2193

0.214

2194

0.053

2196

0.579

2197

0.125

2198

1.211

6

0.020

2195

0.223

2188

6 गौरीशंकर, परमानन्द, प्यारेलाल नन्नेलाल दामोदार मक्खन किलेदार त. कुट्टू कमतुवा तनय चतरा कुइयां शांति पुत्री चतरा 1/3 हि. मथरा हल्काई तनय चिंखा तेली 2/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.243

2

0.073

2199

0.081

2200

0.166

2201

0.049

2202

0.300

2203

7 बाबूलाल हरीराम लखनलाल त. जानकी गौरीबाई बेवा जगन्नाथ रामस्वरूप राजाराम रामगोपाल तनय जगन्नाथ 1/2 हि. रती पुत्री मुन्नालाल जाति ब्राम्हण 1/4 हि. रमेश प्रसाद, जगदीश प्रसाद रामेश्वर प्रसाद तनय सीताराम ब्राम्हण 1/4 हि. बराबर नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.186

2204

0.267

2210

1.122

7

0.250

2016

8

0.036

2017

शांति बेवा गोरेलाल कमलेश कुमार रामगोपाल त. गोरेलाल पुष्पा पुत्री गोरेलाल जाति बाढई नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.286

2

0.283

2019

0.040

2020

9 राजाराम , रामगोपाल तह. गौरीशंकर, कमला, विमला, रामरती सुनीता उमा पुत्री गौरीशंकर बैश्य 1/2 हि. लच्छीबाई बेवा कुटू चैनू धर्मदास, देवीचरन त . कुटटू, मेवा राजकुंवर, मुन्नी पुत्री कुटू 1/6 अच्छेलाल नन्नेभैया तह. खलकू 1/3 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.323

2

0.069

2021

10 लच्छीबाई बेवा कुटटू मौनलाल धर्मदास बन्दू तनय कुटटू नन्नेभैया अच्छेलाल त. खलकू जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.069

1

0.210

2045

0.194

2046

0.380

2047

0.097

2051

0.140

2059

11 जगदीश तह. कूरे 1/8 हि. जगदीश रामरतन सूरज सिंह वीरन मानसिंह त . कूरे यादव 1/8 हि. हरीराम पातीराम तनय गनपत रामरती छाया पुत्री गनपत मु. रूपा बेवा गनपत 1/4 हि. कन्हैया त. भगोना 1/16 हि. सदुवा मुन्नी तनय मोती 1/16 हि. भइयन बाबू उम्मेदा चुटू त. गोकल नन्नी पुत्री गोकल यादव 3/8 हि.

1.021

5

0.089

2049

12 जगदीश त. कूरे यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.089

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1390

(4)

(3)

(2)

(1)

0.140

2050

13 भइयन बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल 1/3 हि. कन्हैया तनय

0.194

2062

0.308

2066

0.105

2067

भगोना 1/6 हि. सदुवा मुन्नी तनय मोती, रामकुंवर, बाबा, वती, गुनगू पुत्री मोती यादव 1/6 हि. बाबू नथुवा मौनलाल धर्मदास रामदयाल तनय दुर्जन 1/3 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.065

2069

0.081

2070

0.893

6

0.324

2048

14 भइयन, बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल यादव निवासी ग्रामी भूमि स्वामी हि. बराबर.

0.324

1

0.255

2052

15 जगदीश , रामरतन सूरज सिंह वीरन सिंह मानसिंह त. कूरे यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.255

1

0.291

2065

16 बारेलाल उर्फ गुटरा तनय झुल्ली यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.291

1

0.400

2060

0.057

2061

0.069

2063

0.433

2064

0.069

2068

17 बाबू, नथुवा मौनलाल, धर्मदास , रामदयाल त. दुर्जन 2/9 हि. भइयन बाबू उम्मेदा चुटू तनय गोकल नन्नी पुत्री गोकल 2/9 हि. कन्हैया तनय भगोना सदुवा मुन्नी त. मोती रामकुंवर, बाबा, वती , गुनगू पुत्री मोती 2/9 हि. बारेलाल उर्फ गुटरा त. कुल्ले यादव 1/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

1.028

5

0.384

2072

0.364

2073

18 सदुवा मुन्नी त. मोती 1/2 हि. नत्थू रामदयाल तह. दुर्जन शांति पत्नि बाबूलाल 1/2 हि. जाति यादव नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.190

2074

0.121

2067/3099

4

1.059

0.410

2078/2

0.520

2079/2

19 काशीराम त. बंशी हि. 1/2 परमलाल रामकिशन तनय भगवानदास हि . 1/2 जाति साहू नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.036

2088/2/2

0.024

2089/1/2

0.029

2091/2

0.148

2093/2/2

0.029

2094/2/2

1.196

7

0.585

2080/2

0.698

2081/2

20 हुल्ला तनय सुक्का बुनकर 1/2 हि. दयाराम त. चिंखे जाति साहू 1/2 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

1391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.241

2083/2

0.178

2084/2

0.124

2085/2

0.276

2086/2

0.200

2087/2

7

2.302

0.701

2296

21 मनकू खां तनय धूमन खां मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.352

2300

1.053

2

0.500

2038/2/1

22 मु. रामप्यारी बेवा जुग्गा जाति चढार नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.500

1

0.800

2038/2/2

23 जंगला, कपूरा त. दमरा संतर पत्नि जंगला विद्या पत्नि कपूरा चमार हि. बराबर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.800

1

0.700

2041/3/2

24 बाबूलाल त. छत्ते चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.700

1

0.700

2041/3/4

25 रमेश त. मलखू बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.700

1

0.700

2041/3/5

26 रामचरन त. पंखुवा जाति चमार, नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

0.700

1.000

2041/6/2

27 ग्यासिया तह. कमतुवा चमरा नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.1000

1

0.624

2812/2

28 परमलाल , रामकिशन तह. भगवानदास जाति तेली हि. 5/6 शीलाबाई, मनबाई पुत्री भगवानदास हि. 1/6 भूमि स्वामी.

0.624

1

0.721

2758

29 लल्तिया बेवा सुक्का नत्थू पप्पू बालाराम मुकेश त. सुक्का रति कोमल ऊषा पुत्री सुक्का जाति बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.721

1

0.607

2670

1.393

2671/1/2

30 अबरार मोहम्मद त . इशरार मोहम्मद जाति कुरैशी नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी.

2.000

2

1.200

2666/4

0.113

2671/2

1.313

2

31 गौरीशंकर , परमानन्द, प्यारेलाल, नन्नेलाल , दामोदर, मक्खन किलेदार तनय कुट्टू 1/2 हि. बरा . रामचरन, दीपचन्द्र धनीराम तनय भगवानदास तेली 1/2 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.101

2110

32 बिनई पत्नि हजारी परमानंद प्यारेलाल , नन्नेलाल दामोदर गौरीशंकर , मक्खन मोहन तनय हजारी जाति साहू हि. बरा. भूमि स्वामी.

1

0.101 1392

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

(3)

(4) (1)

(2)

0.300

2666/2

33 जसरथ तनय बारेलाल , शांति चिन्टू हरबू केशर उर्फ नन्नीबेन पुत्री

बारेलाल 1/2 हि. काशीराम त. बंशी 1/4 हि. परमानन्द

रामकिशन त. भगवानदास 5/24 हि. बरा . शीला मनबू पुत्री

भगवानदास 1/24 हि. बरा जाति साहू नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

1

0.300

0.028

2094/2/1

34 इशाक मोहम्मद त. केशर मोहम्मद 2/5 हि. दशरथ त. बारेलाल बिही उर्फ जसुदिया हरबू त. बारेलाल 3/5 हि. बरा . नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.028

1

2112/2

1.971 35 परमा तनय हरबला चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

1.971

0.312

2098

36 जगदीश त . खुमान 1/2 हि. रामचरन, दीपचन्द्र तनय भगवानदास

0.069

2099

1/6 हि. बालकिशन त. कूरा 1/12 हि. गौरीशंकर परमानन्द

0.129

2100

प्यारेलाल नन्नेलाल दामोदर मक्खन मोहन तह. कुटटू विनइयां बेवा

0.599

2101

कुटटू जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.162

2102

1.149

2103

0.138

2104

0.279

2105

2106

0.081

0.053

2107

2108

0.425

0.138

2109

0.800

2666/3

4.334

13

2034/6

0.500 37 सुरेश त. सूका बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.500

1

0.500

2034/5

38 राजू तह. सुरेश जाति कुम्हार नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

0.500

0.500

2034/4

39 राजू, गनेशी त. तिजुवा चढार नि. ग्रामी भूमि स्वामी हिस्सा बराबर

1

0.500

2034/3

0.500 40. भगवानदास तनय मकुन्दी जाति कुम्हार नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

0.500

2034/1/1

0.500 41 लछुवा त. पंखुवा जाति चढ़ार नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

0.500

2034/1

1.619 42 कालीचरन त. दमरा ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

1.619

2031

0.174 43 मौनलाल त. भरोसा चमार नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.429

2032

0.449

2044/1

3

1.052 भाग 1 ]

1393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

(2)

(1)

(3)

(4)

2038/2

2.023 44 अच्छेलाल त . गनेशा जाति काछी नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

2.023

2038/4

2.000 45 परसादी त. हल्के ढीमर 1/2 हि. मुकेश मथरा तह. परसादी ढीमर 1/2 हि. बराबर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

1

2.000

1807

0.509

1808

0.785 46 रूपलाल शोभाराम बालाराम श्रीराम त. रामकिशोर जाति ब्रा. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

2

1.294

2286

0.116

2287

0.040

2288

0.020 47. शिवकली बेवा जमना प्रसाद राजेश कुमार मुकेश कुमार तनय जमना प्रसाद 3/10 हि. आशारानी बेवा वृजनेश आलोक अभिषेक त. ब्रिजनेश 1/10 हि. अनीता बेवा कमलेश प्रसन्न, हर्ष. त. कमलेश 1/10 हि. बरा. किशोरी देवी लीला देवी बेवा लक्ष्मीप्रसाद कृष्णकुमार ओमप्रकाश अशोक कुमार संतोष कुमार तह. लक्ष्मीप्रसाद ब्रा. 1/2 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

3

0.176

2226

0.081

2227

0.105

2228

0.036

2229

0.036

0.028

2230

2289

1.218 48 कृष्णकुमार, ओमप्रकाश , सन्तोष अशोक कुमार तनय लक्ष्मीप्रसाद आशा, मीरा , रश्मि, पुष्पा पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, लीलादेवी, किशोरी देवी पत्नियां लक्ष्मीप्रसाद ब्राम्हण 1/2 हि. बरा . राजेश कुमार मुकेश कुमार त. जमना प्रसाद 1/6 हि. बरा. शिवकली पत्नि जमना प्रसाद 1/12 हि. रचना पुत्री जमना प्रसाद 1/12 हि. आशा बेवा ब्रजनेश आलोक अभिषेक त. ब्रजनेश अलका पुत्री ब्रजनेश 1/12 अनीता बेवा कमलेश हर्ष प्रसन्न त. कमलेश दोना ना. बा. सर. माता अनीता बेवा कमलेश ब्रा. 1/12 हि. बरा. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

6

1.504

2280

0.239 49 श्री ठाकुर मंदिर विजय राधव जू भूमि स्वामी

2281

0.559

2282

0.634

2283

0.061

2284

0.113

2285

0.036

6

1.642

2278

0.300 50 रामबाई पत्नि जसरथ कुशवाहा 1/3 हि. राजेश कुमार, राकेश कुमार, त. कन्दीलाल जाति सोनी , 2/3 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

1

0.300

2239

0.020

2241

0.022 51 नथुवा, कमतुवा त. ढोलू 1/2 हि. बरा. नाथूराम त. हल्के काछी 1/2 हि. नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.040

2242

3

0.082

2921

0.235 52 हीरालाल त. रामप्रसाद तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

0.235

2012

0.800 53 रामदयाल, हरबल तनय कमतुवां 1/2 हि. बरा . रामदास रामरतन त . परमा 2/5 हि. बरा. बैनीबाई तुलसिया कमला पुत्री परमा 1/10 हि. जाति गड़रिया नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

1

0.800 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1394

(4)

(3)

(2)

(1)

2.978

2994

54 रूपलाल, शोभाराम, बालाराम, श्रीराम तनय रामकिशोर जाति ब्रा.

0.053

2995

0.315

2996

हल्का 1/8 हि.चैंपा, गोरेलाल, आशाराम तह. हल्का, भागवती पुत्री

0.061

2997

1/2 हि. भूपत त. सुक्का 1/6 हि. चैपा , गोरेलाल, आशाराम त. हल्का 1/24 हि. नथुवा त. छत्ता 1/6 हि. जाति काछी नि.

1.311

2998

ग्रामी भूमि स्वामी.

0.938

2999

5.656

6

0.214

2632

55

0.154

2633

तेज खां करामात खां मुमताज खां तनय इदू खां सलीम रहीमत तनय खूब खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.142

2634

0.020

2636

0.283

2644

0.813

5

0.004

2647/2

56 मु. हसमत बेवा सुबान अकबर रहमान रमजान बफाती तनय सुबान

0.170

2655/1

खां. जाति बैना नि. ग्रामी हि. बरा. भूमि स्वामी.

0.089

2648/2

0.263

3

0.113

2645

57

0.676

2646

हसन मुहम्मद उर्फ खुज्जू तनय शेर खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.024

2647

0.813

3

0.360

2297

0.069

2904

58 रतीराम बाबा त. रंजीता गोकल तनय रज्जू नन्नू तनय ठोलू जाति तेली नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.417

2905

0.846

3

0.154

2291

59

0.073

2298

0.109

2299

नन्नूत. ठोलू, रतीराम बाबा तनय रंजीता गोकल तनय रज्जू जाति तेली 1/2 हि. मनकू खां त. घूमन खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

3

0.336

1500

0.220 60

0.035

1501

मु. तिजिया बेवा बल्दुवा मिहीलाल कुटटू, सुकना पप्पू तह. बल्दुवा 1/6 हि. धीरा कसिया नन्दलाल त. रमुवा 1/6 हि. कडोरी त. ग्या 1/3 हि. भगवानदास त. कुन्जी 1/3 हि. जाति लोधी नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

0.255

2

0.198

2302

61 हरबू, शांति पुत्री जनकिया 1/3 हि. छितिया पुत्री दलुवा 1/3 हि. धर्मदास त. बल्दुवा 1/3 हि. जाति ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

1

0.198

0.117

1806

62 बड़ी गुडडी, हल्की गुडडी पुत्री रमजुवा जाति बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी

0.117

1 1395 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

(3)

(2)

(1)

(4)

2703/1

0.138 63 लक्ष्मन, रामप्रसाद त. सुटियां 1/3 हि. गोरेलाल किशोरी त . मलखू 1/3 हि. कडोरी त. कूरा 1/3 हि. जाति चमार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

1

0.138

2703/2

0.141 64 हल्ला त. कमला बसोर नि. ग्रामी भूमि स्वामी

2704

0.077

2

0.218

2708/2

0.243

0.077

2709

65 शांति बेवा नन्दकिशोर, धर्मेन्द्र त. नन्दकिशोर जाति बरई नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

2

0.320

2746/2

1.000 66 कमतू तनय मुलुवा ढीमर नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

1.000

2637

0.186 67 श्रीमती बहीदन पत्नि मुमताज खां जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमि स्वामी

2892/2

0.008

2

0.194

2901/2

0.219 68 रामलली पत्नि शोभाराम जाति ब्राम्हण नि. ग्रामी भूमि स्वामी

1

0.219

2909/1

0.259

2910

0.271 69 मुलिया बेवा भुमनिया नाथूराम, धनीराम, रामदास त. भुमनिया सौर नि. ग्रामी.

2914/1

0.259

3

0.789

3135/2537

0.134

3138/2538

0.267 70 मुन्ना, मथरा तनय थुल्लू केशरबाई पुत्री थुल्लू जाति बाढई 1/2 हि. बरा. नन्नीबाई पत्नि हीरालाल, ध्रुवलाल, रामप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद तनय हीरालाल तुलसा, रामरती पुत्री हीरालाल 1/2 हि. बरा जाति बाढई नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

2

0.401

1509

0.380

1517/1

0.400 71 दयाराम, तिज्जू, नंदलाल तनय हरंचरन जाति कुशवाहा नि. डिकौली भूमि स्वामी.

2

0.780

2681/1

0.040

0.300

2682/3

0.040

2683/3

0.527

2699/3

72 अच्छेलाल , ग्यासी, जसरथ तनय गनेशा अर्जुन तनय नन्नू 1/4 गिल्ला, चैनू, भुल्ली तनय जूजा 1/4 ना. बा. दयाराम उत्तम तनय हीरा त. करिया 1/4 हरिया तनय परमुवा 1/4 जाति काछी नि. ग्रामी भूमि स्वामी.

2700/2

0073

2909/2

0.304

2912/1

0.004

2912/2

0.012

2914/2

0.113

2915

0.287

2916

0.028

2917/2

0.486

12

2.214 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1396

(4)

(3)

(2)

(1)

1.443

1517/2

73 कौशिल्या पत्नी धर्मदास यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी

0.097

1518

1.540

2

0.121

2654/2

0.057

2655/2

74 नत्थू खां रहीम खां तनय खुदाबक्श 1/2 हि. बरा. करीम बक्श त. जानकी 1/2 हि. जाति मुसलमान नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.049

2656

0.494

2657/2

0.571

2658

0.227

2659/2

0.008

2682/2

0.178

2683/2

0.219

2699/2

1.924

9

1600

0.093 75 मुल्लु हल्कइयां त. नथुवा धोबी नि. ग्रामी भूमिस्वामी

0.057

1604

0.113

1622

0.101

1623

0.364

4

0.405

1595

76 धर्मदास तनय जसरथ जाति यादव नि. ग्राम भूमिस्वामी

1.590

1596

0.243

1598

1.259

1599

0.825

1608

0.417

1609

0.502

1610

0.178

1611

0.890

1612

0.125

1613

0.146

1614

0.024

1615

2.200

1617

8.804

13

0.140

1592

77 जानकी, नन्नू रजुवा, मुन्नी तनय उमराव धोबी नि. ग्रामी भूमिस्वामी

0.243

1603

0.016

1605

0.198

1606

0.061

1624

0.057

1625

0.715

6

1.987

2712/2

78 गोरेलाल, अजुध्या, बल्दू प्रसाद त. मलखू चमार नि. ग्रामी भूमिस्वामी

1.987

1 1397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.040

1005

0.206

1006

79 रगवर, बारेलाल तनय मगना 2/3 हि. संकू बेवा दिविया कल्ली , जमनाप्रसाद भागीरथ तय दिविया 1/3 हि. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

1007

0.040

0.020

1008

1009

0.291

1010

0.150

6

0.747

0.113

1003

80 पंखू तनय छुट्टी दुर्जिया चन्द्रवती पुत्री छुटची मीरावती पुत्री छुटटी जसरथ कालू तनय छुटटी फुल्ली पुत्री छुटटी 1/3 हि. तिजिया बेवा हरदास 1/3 हि. मुन्ना त. हरदास मु. रम्बु बेवा घन्सू, मोहन मुखीचन्द्र त. घन्सू प्रेम , रेखा पुत्री घन्सू 1/3 हि.

1

0.113

0.040

993

81 श्री ठाकुर विजय राधव जी महाराज मंदिर प्रबंधक कलेक्टर टीकमगढ़

0.040

994

0.060

995

0.040

998

1000

0.105

0.036

1001

6

0.321

1.283

1254

82 प्रेमलाल त. तांतू हरबू बेवा तांतू हि. 1/8 हि. रम्बू बेवा घन्सू मोहन मुखीचन्द्र त. घन्सू, प्रेम रेखा पुत्री घन्सु 1/12 हि. पंखू त. छुटटी , कल्लू भूरा , बंशिया त. अमना चन्द्रवती पुत्री छुटटी मीरा पुत्री छुटटी कालू त. छुटटी पुल्ली मुन्नी पुत्री छुटटी 1/12 तिजिया बेवा हरदास मुन्ना तह. हरदास 1/12 हि. भूरा कलुवा बंशिया त. अमना कमतू त. बलुवा मनबू पुत्री बलुवा बलुवा 1/4 हि. आशाराम त. गुमना 1/16 हि. नन्ने लक्खा त. लटोरा मनिया पुत्री लटोरा 3/16 हि. बेटीबाई बेवा कमला बल्लू लक्ष्मन धरमा त. कमला तुलसा पुत्री कमला जाति ढीमर 1/8 हि. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

1

1.283

1249

0.142 83 भागवती पत्नी भूरा जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमिस्वामी

1

0.142

0.020

1248

84 भूरा , कल्लू, बंशिया तनय अमना जाति ढीमर नि. ग्रामी भूमिस्वामी

1

0.020

0.053

1228

0.316

1229

85 जुग्गू. मकुन्दी तनय हल्के 2/3 हि. बरा . परमलाल गिददू रामबाई भूरी पुत्री गिददू चमार 1/3 हि.

0.053

1230

0.040

1231

0.060

1232

0.081

1233

0.020

1234

1235

0.100

0.723

8 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1398

(4)

(3)

(2)

(1)

0.065

1225

86

0.069

1226

करिया, बालाराम भूरा तनय धर्मा 1/2 हि. बरा. भुल्ली तनय अठइयां 1/4 हि. हि. उमदी हि. उमदी बेवा बंशिया हरबू पुत्री बंशिया 1/4 हि. बरा.

0.045

1221

0.020

1219

4

0.199

0.010

1218

87 उज्जी ध्यानी प्रेम त . धुन्नी गोरेलाल बल्देव प्रासद अजुददी तनय मल्खू कैंचू त. अडकुवा नन्नीबाई रामलाल, राजाराम त. कडोरा, कोमल, पाना नौनीबाई पुत्री कडोरा हि. 1/3 मु. कौशिया बेवा मलखू हरदास रमलू जसरथ तनय मलखू 1/3 हि. पंखुवा भुनिया तनय गनपता सीताराम घन्सू बाबूलाल जगप्रसाद त. रमदीना 1/3 हि. जाति चमार.

0.010

1

0.040

1033

0.040

1

88 चन्द्रभान चतुर्भुज अम्बिका रामबाबू तनय लक्ष्मीप्रसाद मु. माया बेवा लक्ष्मीप्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्रामी भूमिस्वामी .

0.040

1037/1

89 मु. माया बेवा लक्ष्मीप्रसाद चन्द्रभान चतुर्भज अम्बिका प्रसाद रामबाबू

त. लक्ष्मीप्रसाद गनेशी त. सरजू ब्राहम्ण नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.040

1

0.040

1037/2

90 मु. बडागांव बाई बेवा झलुवा 1/2 हि. कन्नू तनय सुक्कु 1/4 हि. गनपत , लक्ष्मन, रामचरन तह. पंखुवा, रामकुंवर पुत्री पंखुवा 1/4 हि. जाति चमार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.040

1

0.150

1027

0.166

1028

0.344

1029

91 अशोक कुमार जमुना प्रसाद तयन धर्मदास लहार 1/2 हि. मुलिया पुत्री पुन्टुवा 3/16 हि. प्यारीबाई पुत्री पुन्टुवा 1/16 हि. बारेलाल तनय नथुवा नन्नीबाई पुत्री नथुवा 1/4 हि. जाति अहिरवार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.089

1030

0.057

1031

0.806

5

0.081

2616/3156

92 हुल्ला त. सुक्का बुनकर नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.101

2616/3158

0.182

2

0.025

1021

93 रामगोपाल , बसन्त कुमार तनय विश्वनाथ ब्राहम्ण नि. ग्रामी भूमिस्वामी

0.050

1025

0.075

2

0.316

2777/1

94 रामदयाल त. कमतुवा 1/2 हि. मुन्नू उमराव रतीलाम तनय बल्दुवा 1/4 हि. जगदीश, हरीराम त . गोरेलाल 1/4 हि. जाति गडरिया नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

1

0.316

0.089

3154/2616

95 ख्वाजा बक्स तनय शेर खां मुसलमान नि. बुडेरा भूमिस्वामी

0.097

3159/2616

0.186

2 1399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.040

3155/2616

0.121

3157/2616

96 रामबाई बेवा बाबू, गोरेलाल मथुरा प्रकाश तनय बाबू जाति चढार नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.161

2

0.081

2816/2

0.004

2897/3

97 भरोसा तनय बरजोरा 1/2 हि. भरोसा कडोरा किडऊ त. बरजोरा जाति साहू 1/2 हि.बरा नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.433

2919/2

0.134

2898/1

0.652

4

0.500

2034/2

98 रामनाथ त. गनपत जाति चढार नि. ग्रामी भूमिस्वामी

0.500

1

3.120

2679

99 खमन्ना, हल्की त. सन्नू जुमरत पत्नी लल्लू खां अनवर अकबर तनय लल्लूखां जमीला जरीना अनीसा पुत्री लल्लू खां करीमन पत्नी रोशन खां इब्राहीम इदरीश त. रोशन खां सितारा पुत्री रोश खां रज्जब खां, बाबू खां कासिम खां इशाक खां तनय नन्ना खां नूर मोहम्मद अली मोहम्मद बसीर मोहम्मद त. बादल खां सरीफन मदीना पुत्री बादल खां मकसूद खां जुम्मन खां सुवराती तयन तिजुवा प्यारीबाई उलफत हलीमन नूरन पुत्री तिजुवा फूल खां तनय हल्की रसूल खां रहमन खां तनय बजीर खां रसीद खां आसिफ खां तनय बहादुर हसीना पुत्री बहादुर नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

3.120

1

0.057

2901/1

2.117

3001

100 चैनू, परमू, कल्लू तनय अच्छेलाल 1/2 भुल्ला लक्ष्मन छक्की जग्गू त. बल्दुवा 1/2 हि. जाति काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

2

2.174

0.078

2617

0.046

2618

0.049

3192/2679

101 जुमरत पत्नी लल्लू खां अनबर, अकबर त. लल्लू खां जमीला जरीना अनीसा पुत्री लल्लू खां 1/24 हि. करीमन पत्नी रोशन खां इब्राहीम इदरीश त. रोशन खां. सितारा पुत्री रोशन खां 1/24 हि. रज्जब खां बाबू खां कासिम खां इशाक खां तनय नन्ना खां 1/6 हि. नूर मोहम्मद अली मोहम्मद बसीर मोहम्मद त. बादल खां शरीफन, मदीना पुत्री बादल खां 1/4 हि. मकसूद खां, जुम्मन खां सुवराती तनय तिजुवा प्यारीबाई उल्फत हलीमन नूरन पुत्री जितुवा 1/4 हि. फूल खां तनय हल्की 1/8 हि. रसूल खां रहमान खां त. बजीर खां 1/12 हि. रसीद खां आसिफ खां तनय बहादुर हमीना पुत्री बहादुर 1/24 हि. जाति मुसलमान नि. ग्रमी भूमिस्वामी

0.173

3

0.397

2742/2

102 जगदीश , बाबूलाल हजारीलाल भैयालाल सन्तोष तनय हरीराम साहू नि. बुडेरा भूमिस्वामी.

0.397

1

2231

0.057

0.045

2232

2233

0.210 103 चैनू, परम कल्लू तनय अच्छेलाल 1/4 हि. बरा. भुल्ला लछमन छक्की जग्गू त. बल्दुवा 1/4 हि. बरा. नथुवा कमतुवा त. ठोलू 1/4 हि. बरा. नाथूराम त. हल्के काछी 1/4 हि. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.020

2239

0.198

2240

0.530

5 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1400

(4)

(3)

(2)

(1)

0.109

2235/2

104 रामप्यारी पुत्री ठोलू काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी

0.093

3147/2541

0.077

3149/2541

0.279

3

0.105

2234/1

105 नाथूराम त. हल्के काठी नि. बुडेरा भूमिस्वामी

0.105

2234/2

0.154

2539

0.162

2541

0.036

3152/2536

0.125

3137/2539

0.085

3140/2539

0.049

3148/2541

0.065

3146/2541

0.085

2542/3143

0.971

10

0.154

2540

0.174

3139/2537

106 नथुवा, मकतुवा त. ठोलू 1/2 हि. बरा . नाथूराम तह. हल्के 1/2 हि. जाति काछी.

0.328

2

0.109

3145/2541

107 नथुवा, कमतुवा तनय ठोलू काछी नि. ग्रामी भूमिस्वामी

0.109

2235/1

0.085

2539/3141

0.085

2539/3142

0.018

2536

0.2476

5

0.247

2797/3

0.093

2798/2

108 गुनऊ त. मकुन्दी यादव 1/2 हि. झुल्लू चुन्नाई बेवा लछमन मानकुंवर मिथला देवका जानकी रामसखी पुत्री लछमन 1/2 हि. बराबरयादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.340

2

0.607

2831/2

109 जगदीश, रामरतन वीरन सूरज सिंह मानसिंह तनय कूरे जाति यादव नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

0.607

1

0.492

2872/2

110

0.492

1

0.360

2163

0.134

2164

0.202

2165

111 हरप्रसाद त. जानकारी प्रसाद 1/3 हि. बल्देव प्रसाद त. राधाचरण 1/6 हि. उमा बेवा रामनाथ वीरेन्द्र कुमार जयप्रकाश वृजमोहन रामेश्वर त. रामनाथ 1/2 हि. जाति ब्रा. नि. ग्रामी भूमिस्वामी.

2167

0.049

0.028

2168

0.085

2169

0.073

2170

0.024

2171 1401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.101

2172

0.045

2173

0.053

2174.

0.028

2175

0.219

2176

0.154

2177

0.380

2178

0.085

2179

0.320

2180

0.036

2181

0.129

2693

0.065

2694

0.036

2695

0.210

2696

0.360

2697

0.376

2698

0.040

2926

3.592

25

2.726

नोट कुल योग 3.592-0.866-2.726 25

96.045

334

योग ..

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बानसुजारा परियोजना डूब क्षेत्र.

(2)

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 6 मार्च 2017

क्र. अ- 82-2015-16-ई. नं. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में नंदावता तालाब योजना तहसील दलौदा जिला मंदसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम नंदावता एवं साकरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.

अनुसूची ( 1 )

तहसील- दलौदा ग्राम - नंदावता व साकरिया

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर विवरण

स.क्र.

असिंचित

सिंचित

कुल

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

1.566 हे .

0.000 हे.

1.566 हे.

ग्राम नंदावता

1

1.52 हे.

0.000 हे.

1.52हे.

ग्राम साकरिया

2

नंदावता तालाब योजना

ग्राम नंदावता व साकरिया, तहसील दालौदा जिला मंदसौर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1402

अनुसूची ( 2)

नंदावता तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण ग्राम नंदावता

स. क्र.

अर्जित किये जाने वाला रकबा असिंचित हे. कुल

खसरा नंबर

नाम कृषक मय पिता/ पति का नाम

अन्य मलकियत (8)

(7)

(6)

सिंचित (5)

कुल भूमि का रकबा (4)

(3)

(2)

(1)

0.233

0.233

0.233

1 धापुबाई बेवा राजमल कुल्मी

0.233

0.233

0.233

22/1

2 जगदीश पिता शंभुलाल भील

0.400

0.400

0.888

21/2

3 पवनकुमार पिता देवेन्द्रकुमार ब्राम्हण

0.500

0.500

0.500

33/6

4 राजू पिता घीसालाल मेहतर

0.200

0.200

0.345

28/2

महेश पिता रतनलाल खटीक

5

1.566

1.566

2.199

योग ..

ग्राम.-साकरिया

0.30

0.30

0.52

290/2

1 फारूख , मुश्ताक, फरीदा पिता अजीज, कल्लोबी बेवा अजित पिंजारा.

0.30

0.30

0.52

290/1

2 जन्नत बी पति इब्राहीम पिंजारा

0.20

0.20

0.20

188/मिन 1

0.20

0.20

0.20

187/मिन 2

सायरा बी पति कयूम अजमेरी मुसलमान

0.52

0.52

0.52

187/मिन 1

मिन 2

1.52

1.52

1.96

3.086

3.086

4.159

योग .. महायोग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- नंदावता तालाब योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्रकुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- प्रबंधन ) जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा , दिनांक 7 मार्च 2017

क्र. 118. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल (1)

प.ह.नं.

(2) नवीन ग्राम का नाम

क्र.

प.ह.नं.

क्र.

मूल ग्राम से पृथक किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

राजस्व मूल ग्राम का नाम

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(7) 26

बीरखाम गौतमान

1.

742.009

26

बीरखाम

(1) 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1403

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 मार्च 2017

प्र. क्र. 220- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण 3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम रसवा तहसील कुक्षी, जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30, सन् 2013 ) कि धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि कि अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- रसवा

जिला धार ( मध्यप्रदेश )

तहसील-कुक्षी

विवरण

क्र.

सिंचित

(3) (2)

(1)

1.515 1 औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3

1.515

योग

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )

असिंचित

कुल

(5)

(4)

1.837

0.322

1.837

0.322

अनुसूची (2)

औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम रसवा तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

खसरा क्रमंक

क्र. कृषक का नाम व पिता /पति का नाम

सिंचित (4)

(3)

(2)

(1)

1.000

145/2/1

1. सुनिता पति दिनेश , स्नेहा, रितेश अ. पा. कर्ता माता जाति कुलमी निवासी पिपल्या.

2.023

145/1

2 शांति पति देवराम जाति कुलमी निवासी पिपल्या.

0.045

172/2

0.074

178/2/2 3 सीताबाई बेवा सुखलाल जाति कुलमी निवासी पिपल्या.

1.420

145/3/2 4 कमल पिता सुखलाल जाति कुलमी निवासी पिपल्या.

145/2/2 5 आबिद पिता शब्बीर , मदिना बी बेवा शब्बीर जाति मुसलमान निवासी निसरपुर.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा ( हेक्टेयर में )

सिंचित

कुल (9)

असिंचित (8)

(7)

कुल (6)

असिंचित (5)

0.180 1.000

0.180

0.350 2.023

0.350

0.015

0.015

0.045

0.015

0.015

0.074

0.380

0.380

1.420

0.182

0.182

1.124

1.124 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1404

(4)

(3)

(2)

(1)

4.480

144

6 रामेश्वर पिता सीताराम जाति कुलमी निवासी पिपल्या.

143/2/1

7 कैलाश पिता हिरा जाति कुलमी निवासी पिपल्या.

1.300

143/3

8 विशाल कुमार पिता रामेश्वर जाति कुलमी निवासी पिपल्या.

10.342

योग .

(9)

(8)

(6) (7)

(5)

0.335 4.480

0.335

0.140

0.140

1.085

1.085

0.240

0.240

1.300

0.322

1.837

1.515

12.551

2.209

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन्शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. 01 - स्था. निर्वा- मण्डी-167-2017.- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 178 - छतरपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 आमखेरा के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार श्री सुक्का पिता श्री परमा अहिरवार पता ग्राम परापट्टी कृषक सदस्य के रूप में सम्यरूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :-

निर्वाचित सदस्य का नाम

क्र.

(2)

(1)

पता

पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

(3)

कृषक सदस्य

01

श्री सुक्कापिता श्री परमा अहिरवार

(4) ग्राम परापट्टी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर , दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. मंडी निर्वा- मण्डी- 2016-17-76.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश कृषि मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत ग्वालियर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं: -

मंडी का नाम

क्रमांक

मंडी अधिनियम की धारा

नाम निर्दिष्ट सदस्यों का

नाम एवं पता

(1)

01

कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर ग्वालियर. (2)

(4) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) (घ) .

(3) श्री इसरार हुसैन निवासी ग्राम सिगौरा.

संजय गोयल, कलेक्टर.

1405

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर , दिनांक 3 मार्च 2017

क्र. 352- मंडी निर्वाचन- 2016-17.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर , जिला सीहोर, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी समिति, जावर के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-

मंडी अधिनियम की धारा मंडी का नाम

क्र.

नाम निर्दिष्ट सदस्यों का

नाम एवं पता

(4)

(3)

(2)

(1)

जावर

1

धारा 11 ( 1 ) (घ) के अंतर्गत विधायक प्रतिनिधि.

श्री कृपालसिंह आ. स्व. श्री कमलसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम जावर , तह. जावर, जिला सीहोर.

सुदाम खाडे, कलेक्टर.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2017

क्र. -एफ- 3-160-2012 - बत्तीस. - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 , सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक- एफ- 3-160-2012 - बत्तीस , दिनांक 19 दिसम्बर 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं निम्नानुसार है :-

अनुसूची

उपांतरण पश्चात्

खसरा क्र.

क्षेत्रफत्र ( हेक्येटर में )

ग्राम

क्रमांक

उपांतरित भू- उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6) (2)

(4) 1.628

ग्राम तिलवारा घाट

(3) 37, 38/1 ,

(1) 1.

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

(5) नगर उद्यान तथा मार्ग.

38/2,

(शिक्षा) तथा मार्ग .

38/3,

39/1 ,

39/4,

39/5,

39/6,

40/2

1.618 हेक्टेयर

योग .

( 1 ) आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 72,81,000/ - ( रुपये बहत्तर लाख इक्यासी हजार रुपये मात्र ) दिनांक 18 मार्च 2017 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम चौक शाखा, जबलपुर में चालन क्रमांक- 22502251 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई है.

(2) उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1406

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 16 मार्च 2017 क्र./एस.डब्लू./2017/3332.-

वर्तमान पुलिस चौकी गंज , थाना कोतवाली बैतूल के नवीन थाने में उन्नयन हेतु अपवर्जित किये जाने वाले शहरी वार्डों एवं ग्रामों की सूची

अ-शहरी क्षेत्र

अपवर्जन किये जाने वाले शहरी वार्डों के नाम क्र.

उस पुलिस थाने का

वार्ड में से अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र वार्ड क्रमांक एवं नाम

नाम- तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है

(4)

(3)

(2)

(1)

01

वार्ड क्रमांक-02 अर्जुन नगर

(1 ) अर्जुन नगर ( 2 ) कत्ल ढाना ( 3 ) तुलसी नगर ( 4 ) कालापाठा.

02

वार्ड क्रमांक-01 सुभाष वार्ड

( 1 ) हमलापुर ( 2 ) गोंडी मोहल्ला ( 3 ) डिपो गेट (4 ) मांझी नगर.

( 1 ) पटवारी कालोनी ( 2 ) रेल्वे कालोनी बार्ड क्रमांक-23 जयप्रकाश वार्ड

03

( 3) गर्ग कालोनी (4 ) इंद्रा नगर नागपुर नाका.

वार्ड क्रमांक -22 इंदिरा वार्ड

04

(1 ) इंद्रा कालोनी ( 2 ) पीडब्ल्यूडी ऑफिस (3) गांधी नगर , ( 4 ) सिंचाई विभाग.

वार्ड क्रमांक -21 टैगोर वार्ड

05

(1 ) पुलिस लाईन ( 2 ) हाउसिंग बोर्ड (3) सिविल लाईन (4 ) सिंधी कालोनी.

वार्ड क्रमांक-25 रामनगर वार्ड

06

( 1 ) रामनगर ( 2 ) रामनगर ढीमर मोहल्ला (3) सिंगल ढ़ाना.

( 1 ) विकास नगर ( 2 ) सुयोग कॉलोनी वार्ड क्रमांक-28 विकासनगर वार्ड

07

(3) टेलीफोन कॉलोनी , ( 4 ) संजय कॉलोनी थाना कोतवाली बैतूल, तहसील व जिला बैतूल .

(5) जेएच कॉलेज.

(1) चुन्नी ढ़ाना ( 2 ) शहीद कॉलोनी वार्ड क्रमांक -29 राजेन्द्र वार्ड

08

(3 ) सब्जी मंडी गंज ( 4 ) राजेन्द्र वार्ड.

वार्ड क्रमांक -30 लोहिया वार्ड

09

(1 ) लोहिया वार्ड ( 2 ) आबकारी ( 3 ) लोहिया वार्ड ओझा ढाना.

( 1 ) विनोबा नगर भग्गू ढाना वार्ड क्रमांक -31 विनोबा नगर वार्ड

10

(1 ) माचना नगर ( 2 ) शंकर वार्ड ओझा ढाना वार्ड क्रमांक -32 शंकर वार्ड

11

( 3) शंकर नगर भग्गू ढाना.

वार्ड क्रमांक -33 विवेकानंद वार्ड

( 1 ) विवेकानंद भग्गू ढाना ( 2 ) ग्रीम सिटि 12

(3 ) काली चट्टान ( 4 ) मेहतो कॉलोनी .

1407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

वर्तमान पुलिस चौकी गंज, थाना कोतवाली बैतूल के नवीन थाने में उन्नयन हेतु अपवर्जित किये जाने वाले शहरी वार्डों एवं ग्रामों की सूची

ब-ग्रामीण क्षेत्र

क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है

(2)

(1)

01

02

03

04

05

06

07 थाना कोतवाली , बैतूल, तहसील व जिला- बैतूल 08

09

10

11

12

13

अपवर्जन किये जाने वाले ग्रामों के नाम (3)

खण्डारा

मल्कापुर

बाजपुर

खेडली

भैंसदेही

राठीपुर

खेडला

रावनवाड़ी

उमरी (जागीर)

बोडी

केलापुर

सोमवारी पेठ

कुम्हार टेक

नवीन पुलिस चौकी सोनाघाटी, थाना कोतवाली बैतूल, जिला बैतूल की स्थापना हेतु अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची

क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है

(2)

(1)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

थाना कोतवाली , बैतूल, जिला - बैतूल 11

12

13

14

15

16

17

18

गाँव/मोहल्ले का नाम

(3)

सोनाघाटी

भारत भारती

जामठी

मरामझिरी

झगड़िया

कढ़ाई

कोसमी

टिगरिया

लापाझिरी

उडदन

कोदारोटी

झाडेगॉव

टेमनी

मंढई खुर्द

मंढई बुजुर्ग

गेहूंरास

साकादेही

खकरा जामठी

नवीन पुलिस चौकी भौंरा , थाना शाहपुर , जिला बैतूल की स्थापना हेतु अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जन किया जाना है

(2)

(1)

1

थाना शाहपुर, जिला बैतूल

2

थाना शाहपुर , जिला बैतूल

3

थाना शाहपुर, जिला बैतूल

गाँव/मोहल्ले का नाम

(3)

भौरा

भौराढाना

डोढरामोहर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1408

(2)

(1)

4

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 5

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 6

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 7

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 8

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 9

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 10

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 11

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 12

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 13

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 14

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 15

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 16

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 17

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 18

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 19

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 20

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 21

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 22

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 23

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 24

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 25

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 26

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 27

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 28

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 29

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 30

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 31

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 32

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 33

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 34

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 35

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 36

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 37

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 38

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 39

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 40

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 41

42

थाना शाहपुर , जिला बैतूल थाना शाहपुर, जिला बैतूल 43

44

थाना शाहपुर , जिला बैतूल थाना शाहपुर , जिला बैतूल 45

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 46

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 47

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 48

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 49

थाना शाहपुर , जिला बैतूल 50

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 51

थाना शाहपुर, जिला बैतूल 52

थाना शाहपुर, जिला बैतूल (3)

गुरगन्दा

कुन्डीनवरंगढ़ाना

मगरडोह

सोमुढाना

टेकरीपुरा

कामठी

कुसमेरी

बाका

खोदरी

ठानीखेड़ा

पहावाडी

चापडा

चिमलटेकरी

रायपुर

हीरावाडी

पावरझण्डा

जामनगरी

सेमरपुरा

सारपानी

जामुनढ़ाना

बानाबेहडा

चिखल्दा

हाण्डीपानी

सोनादेही

भिरीयाडोल

कछार

जोडियामउ

कोयलारी

कोयलबुड्डी

खापा

धारनमउ

कोचामउ

झापडी

विरग्वाडी

कालापानी

बेहरापुरा

सालीमेट

पोलापत्थर

बोडीपानी

मानसिंहपुरा

नयापुरा

जामुनकुआ

सेमरपुरा

टेकरीपुरा

धार

चिरमाटेकरी

भुमकाढाना

दौडी

मरदानपुर

शशांक मिश्र , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

1409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) तहसील -हातोद, जिला

इन्दौर ( म. प्र )

हातोद, दिनांक 2 मार्च 2017 क्रमांक 204- भू-अर्जन-2017

क्रमांक 10 -अ- 82-16-17.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08 , सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.020

83

हातोद

इन्दौर

0.012

मोहम्मदपुर

उर्फ लोडिया

89/1/1

प.ह.नं.- 32

0.103

84/1

0.066

91/1/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1410

5

4

3

2

1

हातोद

इन्दौर

0.155

91/1/2

मोहम्मदपुर

उर्फ लोडिया

प.ह.नं.- 32

94/1

0.035

94/2

}

94/1/3

0.043

94/2/3

0.434

7

कुल योग

क्र. 209- भू-अर्जन-2017 क्र. 6-अ-82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.054

374

नेवरी

हातोद

इन्दौर

प.ह.नं.- 26

0.164

632/2

0.169

626/1

0.036

626/2

0.058

626/3 1411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

4 2

3

1

627/1 हातोद

इन्दौर

627/2

नेवरी प.ह.नं. - 26

628

629

631/1

631/2

633/2

635/1/3

635/1/4

635/4

'635/3

637/3

639/2

639/3

639/4

642/1/1/1

642/3

646/4

642/9

643/5

643/6

644/1/1 ब

644/1/2

654/2

654/3/1

654/3/2

654/4

654/5

654/8

655/2

655/3/2

693/2

693/4

642/4

39

कुल योग

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

0.037

0.086

0.094

0.089

0.029

0.148

0.031

0.129

0.043

0.093

0.108

0.140

0.117

0.108

0.047

0.115

0.010

0.017

0.010

0.167

0.089

0.022

0.007

0.022

0.027

0.029

0.059

0.064

0.072

0.122

0.036

0.004

0.061

0.013

2.726 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1412

क्र. 214 - भू- अर्जन-2017 क्र. 11 - अ- 82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर , जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.072

331/6

पिपलोदा

हातोद

इन्दौर

प.ह.नं.- 03

0.126

331/7

0.002

331/8

0.126

331/9

हातोद

इन्दौर

331/10

0.003

पिपलोदा

प.ह.नं.- 03

339/2

0.047

339/3

0.045 1413

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

" 1

2

3

4

5

339/4

0.022

339/5

0.017

339/6

0.058

343

0.014

11

0.532

कुल योग

क्र. 219- भू-अर्जन-2017 क्र. 8-अ-82-16-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08 , सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

2

3

पलास्या

हातोद

165/3

0.031

इन्दौर

प.ह.नं.- 32

0.222

196/2

206

0.071

0.090

207/3

211/1

0.133

212/1

0.183

6

0.730

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1414

क्र. 224- भू- अर्जन-2017 क्र. 4- अ- 82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08 , सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.009

274

इन्दौर हातोद बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33

0.030

276/2

0.002

275/1

275/2

0.025

277

0.036 1415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

5

4

3

2

1

हातोद

इन्दौर

282/1

बड़ीकलमेर

प.ह.नं.- 33

0.066

282/2

0.081

283

284/1

0.011

284/2

0.260

10

कुल योग

क्र. 229 - भू- अर्जन-2017 क्र. 3-अ- 82-16-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08 , सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.007

7

डांसरी

हातोद

इन्दौर

प.ह.नं.- 29

0.058

8

0.176

9

0.059

15/1

0.043

15/5 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1416

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.065

15/2

हातोद

इन्दौर

डांसरी प.ह.नं.- 29

0.036

15/4

0.068

22

0.001

15/3

0.016

15/6

0.094

17

0.001

21/1

0.018

23/2

0.068

29

0.088

30/1

0.083

30/2

0.162

32/3

0.022

32/4

0.151

33

0.001

34/1

0.001

67/3

0.169

44

0.035

45/1

1.422

23

कुल योग

अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) 1417

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भूमि-अर्जन पुनर्वासन , एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013

(धारा-11 )

रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्र. 64- भू-अर्जन- 16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . बनरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

1.584

बकिहा

रीवा

हनुमना

योग .. 1.584

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जासकता है.

क्र. 65- भू- अर्जन - 16-17.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

0.610

हर्दिहाई

(1) रीवा

हनुमना

योग .. 0.610

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.

बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जासकताहै .

1418

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

[भाग 1 क्र. 66- भू-अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा

0.905 हनुमना नरसिंहपुर

योग

0.905 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.

बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र.67- भू- अर्जन-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

पटेहरा

0.094 हनुमना

योग 0.094

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.

बमरहा तालाब की राइट बैंक नहर के निर्माण हेतु.

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1419 कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 7 मार्च 2017

क्र. 1189 - भू- अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का भाग होने के कारण आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

1.889 उमरिया

घघौड़

मानपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया.

अधिसूचित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र का भाग होने एवं उसके अन्दर स्थित होने के कारण .

(2) प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:-बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा विस्तार हेतु.

क्र. 1190 - भू- अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

कुल क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4)

(3)

73.000 उमरिया चंदिया

अंतरिया

कासपानी

4.500

3.000

मझौलीकला

जलधरा

4.500

5.500

डोगरगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.

अंतरिया जलाशय सिंचाई योजना.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- अंतरिया जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अभिषेक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1420

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला , दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. भू- अर्जन - 2016-17-7.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

6.57

बम्हनी रै.

बिछिया

मण्डला

प. ह. नं. 30

कुल 6.57

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2 , मण्डला.

हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांई तट मुख्य नहर के नयेगांव माइनर, बम्हनी माइनर, बम्हनी सब-माइनर 1 , 2 एवं कोको माइनर 2 नहर हेतु .

(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2016-17-8.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

11.30 (2) बिछिया

मण्डला

टिकरिया रै. प. ह. नं. 31

कुल 11.30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं. 2 , मण्डला.

हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांई तट मुख्य नहर केकोकोवितरक एवं टिकरिया रै. माइनर नहर हेतु.

1421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue nic.in , पर भी देखी जा सकती है.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2016-17-9.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

6.01

बिछिया

मण्डला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं . 2 , मण्डला.

नयेगॉव रै. प. ह. नं. 30

हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नए गॉव माईनर , नए गॉव सब - माईनर 1 एवं नए गॉव सब- माइनर 2 नहर हेतु.

कुल . 6.01

( 1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

1422

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2017

प्र. क्र. 09- अ-82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- आरोली

(घ) क्षेत्रफल-0.090 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हे. में)

(2)

(1)

514/मिन -1/787

0.090 योग 0.090

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर/उपशाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2017

क्र. 294- भू- अर्जन- प्र. क्र. 06-अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 132 के. व्ही . सप्लाई ( इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेक्सन ) हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- किसरौंद ( प.ह.नं. 51/57 )

(घ) रा.नि.मं.- शहपुरा

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 0.16 हे . एवं इस पर आने वाली अन्य संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1) 187/5

(2) 0.16 कुल रकबा 0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 132 के. व्ही. सप्लाई ( इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेक्सन ) हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) चूंकि कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है. अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, अतः किसी भी व्यक्ति का व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखा जा सकता है.

(5) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर , जबलपुर या कार्यालय, कार्यपालन अभियंता अति. उच्च दाब निर्माण संभाग -2 , म. प्र . पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रामपुर, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

1423

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर, परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 2 मार्च 2017

पत्र क्र. 426- प्रका.- भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम-छिरहाई

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.111 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.041

767/ 1 /क

767/1 /ख

0.141

0.224

767/ 1 /ग

0.088

767/2/1

767/2/2

0.617 योग 1.111

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 3 मार्च 2017

प्र. क्र. 5 - अ- 82-16-17 क्र. 4012- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- नियामतखेडी

(घ ) अर्जित रकबा-3.649 हैक्टेयर .

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

0.293

13/1/1

0.013

13/2

0.379

15

0.190

26

27

0.120

36/2/1

0.300

0.325

37

38/2/3

0.045

38/2/2

0.400

36/2/2

0.125

39/2

0.009

0.068

39/3

39/1/1

0.113

0.189

39/1/2/2

0.165

83/1

0.484

84/2

0.246

84/1

0.108

81/1

82/1

0.019

81/2

0.058

योग . 3.649 1424

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-" दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. " .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार- इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82-16-17 क्र. 4014- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख ) तहसील- धार

(ग) ग्राम-जेतपुरा

(घ) अर्जित रकबा 4.969 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे, में)

(2)

(1)

0.793

16

0.548

378/1

0.326

379/1

0.056

379/2

0.108

379/3

0.096

379/4

0.342

380/2

0.380

388/2

0.181

386/4

0.299

386/8

0.348

384/1

0.563

412

0.518

415/3/1

0.127

415/3/2

0.284

415/5/1

कुल योग .. 4.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-" दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. " .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जासकता है .

प्र. क्र. 8 - अ- 82-16-17 क्र. 4018- भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- उटावद

(घ) अर्जित रकबा-10.917 हैक्टेयर .

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

0.642

31/1

1.062

30/1

0.019

30/2

0.865

30/1/2

13/2/1

2.422

13/2/2

0.044

13/1

1.335

11

0.856

0.422

10

0.194

9

0.139

75

0.184

77/1

0.486

78/1

0.257

267/2/1

267/2/2

0.593

0.445

265/3

85/1

0.952

10.917

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-" दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. " .

1425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ- 82-16-17 क्र. 4020- भू-अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- गुणावद

( घ) अर्जित रकबा-15.861 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में ) (2)

(1)

312/1/क/1

0.285

0.285

312/1/क/2

0.042

312/1/3/क/ 1

0.290

312/1 /3/क/2

0.240

315/1

0.067

315/2/1

0.005

315/2/2

0.400

301/2/1

300/1/1

0.310

0.145

300/2/1

0.005

374/3/2/1/2

0.075

374/3/2/2/2

0.025

374/4/2/क

0.004

372

0.158

367

0.255

371

0.067

374/4/1

0.042

369/1

0.036

368/2

453

0.035

0.005

451/2

0.013

537

(2)

(1)

0.253

538

0.226

533/1

0.170

539

0.135

540/1

0.072

540/2

540/3

0.022

0.030

540/4

0.028

533/2

533/3

0.170

0.250

531/1

0.365

529/1/1

0.250

531/2

0.025

547/3

0.435

529/1/2

529/2

0.495

530/2

0.080

374/5/2

0.195

369/2

0.032

0.040

370/1/1

370/1/2

0.090

0.110

370/2/1

0.150

742/3

405/2/1

0.135

370/2/2

0.035

0.010

405/2/2

406

0.139

0.025

407

0.038

404

405/1

0.420

0.268

744/1

0.042

420/2

440

0.055

439

0.150

438/2

0.078

450/1

0.130

0.050

451/3

0.062

447

448

0.155

0.114

449

450/2

0.240

452

0.028

528/1

0.458

528/2

0.032

0.865

528/3 1426

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

(1)

(2)

548

0.488

0.575

558/1

558/2

1.310

560

0.280

0.150

742/2

570/1 /क

0.580

0.065

570/5

570/9

0.040

570/11

1.030

0.065

570/7/क

0.057

570/7/ख

0.040

570/12

0.080

740/1

0.055

740/5

0.097

740/2

0.042

740/3/1

0.043

740/3/2

0.380

740/4

0.225

742/1

0.105

742/4

0.213

743/2

15.861

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.-" दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 4 मार्च 2017

क्र. 653 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिय आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील - वारासिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम खडगपुर प.ह.नं. 23 , रा.नि.मं. वारासिवनी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.211 हैं. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

खसरा नंबर (1)

392

0.008

390

0.162

0.041

387/4

0.211

कुल योग

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ग्राम खडगपुर , तहसील वारासिवनी में मॉयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@ nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ एवं पर भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी , जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 654 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जनं, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का भाग 1 ]

1427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाटं

(ख) तहसील- खैरलॉजी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम अमई, प.ह.नं. 03, रा.नि.मं. सालेबर्डी.

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.252 हें. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

खसरा नंबर (1)

0.116

637/5-638/ 5 637/1-638/1

0.136 कुल रकबा 0.252

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ग्राम अमई तहसील खैरलांजी में वाटरकोर्स निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@ nic . in मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित' भूमि के नक्शा (प्लॉन ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 4 मार्च 2017

क्र. 1418 - भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- चारगांव, प.ह.नं. 10, ब. नं. 166 ( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-3.20 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित पुराने खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) प्रस्तावित नया खसरा नं. (1)

(2) (अ ) निजी भूमि का विवरण

72/1

0.05 140

72/2

0.02 139

0.10

71

142

0.05 138

69/10

0.05 137

69/9

0.09 124

69/3

0.12

70/5

125/178

0.07 125/177

70/4

0.01

70/3

125/176

0.22 112

66/1

0.13 111

66/5

0.05 110

66/2

66/4

0.06 109

66/3

0.23 108

0.09 98

58

0.15

57

97

0.06 50

100/1

0.14 279

310/1

278

310/5

0.04

0.03 276

310/7

277

0.02

310/4

0.07 273

310/3

294/1

0.25 239

294/2

0.03 338 1428

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

(3)

(2)

(1)

0.07

310/6

275

274

310/2

0.04

0.25 272

308/1

0.10

296/3

249

296/1

0.12 250

0.03

295/1

248

0.05

295/2

247

0.03 246

295/3

0.03 245

295/4

0.04 243

295/5

0.03

295/6

242

220

0.10 148

275/1

0.01 211

250

0.08 183

0.07 182

249/2

0.02

249/1

181

योग .. 3.20 (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 155

0.02

74

0.01 107

65

*104

62

0.03

0.02

99

19

0.02

309

147

251

274

0.02

0.12

योग .. 3.32 योग .. (अ) + ( ब )

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माईनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1419- भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगरं/ ग्राम - हथनापुर, प.ह.नं. 8 , ब. नं. 597 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित- 1.98 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर .

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

(हे. में)

(2)

खसरा नंबर (1)

निजी भूमि का विवरण

(अ)

0.17

869/9

0.02

869/3

0.15

869/5

0.12

869/4

0.07

870

1005/1

0.10

1007/1

0.02

1007/2

0.02

0.04

1014

1016

0.11

0.10

1013/3

0.10

934/8

747/5

0.07

0.28

932

947/1

0.03

0.18

947/2

690

0.19

0.06

893

703

0.04

0.03

747/7

0.04

967/2

0.04

683

योग . 1.98 1429

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2017

भाग 1 ]

म. प्र. शासन की भूमि का विवरण (ब )

(2)

(1)

0.03

1008

0.06

1017

योग 0.09

2.07

कुल योग ( अ+ ब )

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माईनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 6 मार्च 2017

क्र. 1435 - भू-अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

तहसील- सिवनी

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- खमरिया , प.ह.नं. 43 , ब. नं . 97 रा. नि. म. भोमा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.69 हेक्टेयर.

अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नंबर

(हे. में)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

(2)

(1)

315

0.46

0.12

323/1

(1)

(2)

0.01

323/3

323/2

0.08

0.70

324

0.27

369

368

0.31

367/5

0.29

0.19

367/4

0.15

367/2

419

0.87

1.01

445

0.45

446/3

0.35

446/4

446/5

0.33

0.17

367/1

370

0.08

0.35

371

0.09

373/4

0.20

373/5

0.09

373/6

0.18

373/7

0.01

382

0.23

383

0.25

418

0.90

442/1

0.16

442/8

443

0.02 8.32

योग निजी भूमि

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.02

347

0.02

394

413

0.30

0.03

319

योग शासकीय भूमि.. 0.37 कुल योग ( अ+ ब) 8.69

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 मार्च 2017

1430

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 10 मार्च 2017

क्र. 130 - भू-अर्जन- 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ग्राम- खम्हरिया

(घ) क्षेत्रफल-0.335 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.028

52/1

0.028

52/2

0.032

52/3

0.093

295

0.026

297/2

(2)

(1)

0.064

387/1

0.064

387/2

0.335

निजी खाता भूमि योग रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक -1 रीवा ( म. प्र. ) के अन्तर्गत सिजहटा- हिनौती - मलगांव- खम्हरिया अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 131 - भू-अर्जन-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील - कोटर

(ग ) नगर/ग्राम- टेढ़गवां

(घ ) क्षेत्रफल-0.040 हेक्टर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

10

0.040 0.040

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक -1 रीवा ( म. प्र. ) के अन्तर्गत सिजहटा- हिनौती- मलगांव-खम्हरिया अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-03-24.12.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-03-24.12.Ordinary.