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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 21 April 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
16
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-04-21.16.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2017- वैशाख 1 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. ई - 5-609- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को दिनांक 17 अप्रैल से 4 मई 2017 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

2055

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.

2056

क्र. ई - 5-731 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 3 से 13 अप्रैल 2017 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 अप्रैल एवं 14, 15, 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी , भाप्रसे , प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं

( 4) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी , भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-864 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विशेष गढ़पाले, आयएएस. , कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 21 से 27 जुलाई 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-890- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत झाबुआ को दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 अप्रैल 2017 एवं 14, 15 , 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2017

क्र. ई- 5-1023 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री रितुराज , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, रतलाम को दिनांक 23 जनवरी से 9 फरवरी 2017 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 , 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवाकश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाशकाल में श्री रितुराज , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रितुराज, भाप्रसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. ई- 1-94-2017-5-एक. श्री एम. बी. ओझा, भाप्रसे (2001 ) , आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन पदस्थ किया जाता है.

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई - 1-95-2017-5- एक.- श्री संतोष कुमार मिश्रा , भाप्रसे (1999 ) , आयुक्त पंचायती राज को स्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री संतोष कुमार मिश्रा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में भाग 1 ]

सम्मिलित सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

क्र. ई. -5-814- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस. , आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण भोपाल तथा विकअ- सह- संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण को दिनांक 25 से 30 माँर्च 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण भोपाल तथा विकअ- सह-संचालक , विमुक्त- घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-916 - आयएएस- लीव- 5-1.- ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान , आयएएस, अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 17 से 28 अप्रैल 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

( 2) समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2017 की शेष कंडिकाएं यतावत्.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. ई - 1-97-2017-5- एक. श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे , ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, उच्च शिक्षा मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 1-98-2017-5- एक. श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे ( 1995 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा विमुक्त- घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा वि.क.अ. सह- संचालक, विमुक्त- घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2017

क्र. ई-1-101-2017-5- एक. डॉ. पल्लवी जैन गोविल , भाप्रसे (1994 ) , आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-101-2017-5- एक नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से ' पदस्थ किया जाता है :-

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(1)

(2)

1. श्री इलैया राजा टी . ( 2009 )

क्र. ई- 5-989- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री आशीष सक्सेना, आयएएस. , कलेक्टर, जिला झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2017 द्वारा दिनांक 6 से 10 मार्च 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 11 से 17 मार्च 2017 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

उपसचिव, मध्यप्रदेश

(3) शासन.

कलेक्टर , भिण्ड.

2 श्री वी. किरण गोपाल ( 2008 ) कलेक्टर, भिण्ड मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) भोपाल .

2058

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2017

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

क्र. ई. -5-684- आयएएस-लीव-5-एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 11 से 25 मई 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2017 (2) श्री अमित राठौर, भाप्रसे , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा आंयुक्त- सह संचालक, संस्थागत वित्त की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री सुखवीर सिंह , भाप्रसे , आयुक्त कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

क्र. एफ 5-1-2015- एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री आलोक वर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अभियुक्ति

अवकाश का

प्रकार

अवकाश अवधि

कुल दिन

(2)

(4)

(1)

(3)

(5) (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

अवकाश के

05 पूर्ण वेतन

तथा भत्तों

01 दिनांक 21 जनवरी 2017 से 25 जनवरी

पश्चात्में

दिनांक 26

2017 तक.

सहित

जनवरी 2017

अवकाश.

(4) श्री अमित राठौर, भाप्रसे , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह संचालक, संस्थागत वित्त द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

केसार्वजनिक

अवकाश का

लाभ उठाने (5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

की अनुमति

सहित.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-863- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , भाप्रसे ( 2010 ) संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास को दिनांक 22 से 31 मार्च 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. एफ 5-11-2013 - एक( 1 ) .-उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवाशर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री सुभाष काकड़े , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अभियुक्ति

अवकाश अवधि

प्रकार

कुल दिन

(3)

अवकाश का (5)

(4)

(1)

(2)

( 2 ) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , भाप्रसे की अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री नागेन्द्र मिश्रा, भाप्रसे, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

अवकाश के

01 पूर्ण वेतन

तथा भत्तों

01 दिनांक 16 जनवरी 2017 .

पश्चात्में

दिनांक 14

सहित

अवकाश. एवं 15 (3) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

जनवरी 2017

केसार्वजनिक

अवकाश का (4 ) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी , भाप्रसे द्वारा संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागेन्द्र मिश्रा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

लाभ उठाने कीअनुमति सहित.

(5 ) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

2059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्र. एफ 5-12-2014- एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवाशर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री सुशील कुमार पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अवकाश का अभियुक्ति अवकाश अवधि

कुल दिन

प्रकार

(1)

(2)

(3) (4)

(5) 01 दिनांक 30 जनवरी 2017 से दिनांक 31 जनवरी 2017 तक.

02 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्र. एफ 5-1-2016 - एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री जे. के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अभियुक्ति

कुल दिन

अवकाश अवधि

अवकाश का प्रकार

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

अवकाश के

पूर्व दिनांक 01 दिनांक 19 दिसम्बर 2016 से 22 दिसम्बर 2016 तक.

04 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

दिसम्बर

2016 तथा

अवकाश के

पश्चात्में

17 दिसम्बर 2016 से दिनांक 18 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 से 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक/ शीतकालीन अवकाश का

लाभ उठाने

की अनुमति

सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 25 मार्च 2017

क्र3-01-2017- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक20-25-56- प.ब. एक तारीख 8 जनू 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2017 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विर्निदिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) क्रमांक एफ 3-01-2017-एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2017 के लिए मतदान के दिन दिनांक 9 अप्रैल 2017 ( रविवार ) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:-

अनुसूची

मतदान की तारीख (2) 09 अप्रैल 2017 (रविवार) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1) जिला भिण्ड के 09-अटेर एवं जिला उमरिया के 89- बांधवगढ़ (अ.ज.जा. )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. ई-5-832- आयएएस- लीव -5 - एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मार्च, 2017 के पैरा-6 के पश्चात् अंकित " मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बंसत कुमार सिंह मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन " के स्थान पर " मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बंसत प्रताप सिंह मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन " पढ़ा जाए.

फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

2060

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(3)

(2)

(1)

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2017

अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर क्रमांक-2.

2 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर न्यायाधीश, जबलपुर.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.

पंजी क्र. 1160-2017-इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री आदर्श कुमार जैन , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायलय , छतरपुर का त्यागपत्र दिनांक 28 फरवरी 2017 अपराह्न से स्वीकृत करता है.

3 श्री ब्रम्हा शंकर दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश , जतारा, जिला टीकमगढ़.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर.

4 श्री श्याम बिहारी वर्मा, दशम् अपर न्यायाधीश , उज्जैन.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा.

5 श्री योगेश दत्त ( शुक्ला) , प्रथम अपर न्यायाधीश, छतरपुर.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , इन्दौर क्रमांक-2.

6 श्री महेश कुमार शर्मा, सप्तम अपर न्यायाधीश, सागर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना , प्रमुख सचिव.

फा. क्र. 3 (ए) 6-2014- इक्कीस- ब ( एक ) -1056-2017 .- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार , जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को उनके द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2017 को प्रस्तुत सूचना- पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस ( डेथ-कम - रिटायरमेंट बेनिफिट ) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए) , सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सर्विस ( पेंशन ) नियम, 1976 के नियम 42( 1 ) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 के नियम 17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय कीअनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 मार्च 2017 को अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है .

श्रम विभाग .

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. एफ 4 ( ई ) 1-2016 -ए-16.- राज्य शासन , एतद्वारा , कारखाना अधिनियम ( 1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1 ) एवं 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना, 2016 के अधीन मध्यम श्रेणी के 10 से 20 श्रमिक नियोजित करने वाले गैर जोखिम पूर्ण कारखानों के लिये अन्य पक्ष प्रमाणन को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिसूचित करता है.

फा. क्र. 17 (ई ) 51-2005- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 5-4/2013/29-2, दिनांक 23 मार्च 2017 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है:-

क्र. न्यायिक अधिकारी

पदस्थापना स्थान

का नाम

(2)

(1)

(3)

1 श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे ,

विशेष न्यायाधीश , एस.सी./

अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी.

एस.टी. ( पी.ए. ) एक्ट,

होशंगाबाद.

ऐसे कारखाने यदि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीफासली ( DGFASLI ) के द्वारा इस हेतु अधिकृत अन्य पक्ष (Thrid Party ) के कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुपालन का अंकेक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से छूट मिल जायेगी . ऐसे कारखानों का निरीक्षण केवल गंभीर शिकायत या सूचना के आधार पर श्रमायुक्त की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा . जो कारखानें प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय- सीमा 15 जनवरी तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करेंगे वे ऐसी छूट का लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे .

*

भाग 1 ]

2061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

No. F 4 (E) 1-2016 - A- XVI .- In exericse of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section and Section 112 of the Factories Act, 1948 ( No. 63 of 1948) , the State Government , hereby , notify to recognise the Third Party Certification for medium scale nonhazardous factories employing 10 to 20 Workers as per the Business Refrom Action Plan , 2016 denotes under the Industrial Policy , and Promotion , Ministry of Commerce and Industries , Government of India .

Such factories which submits the audit report carried out by a Third Party authorised by the Government of India , Ministry of Labour and Emploment , DGFASLI regarding compliances of Factory Act 1948 (No. 63 of 1948) to the Inspector having jruisdction , befored 15th January of verey year , shall be exempted from routine inspection process , Inspection of such factories shall only be carried out with the prior permission of Labour Commissioner on the basis of serious complaints or information thereto , The factories that fail to submit their annual returns before the prescribed deadline of 15 th january of every year shall not be entitled for such exemption.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. एफ 3-100- बत्तीस-2010 .- राज्य शासन एतद्वारा रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम, 2016 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित को मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करता है:-

सदस्य 1. श्री ए. डी. कपाले

प्रमुख अभियंता,

म. प्र . ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,

भोपाल.

( 2 ) सदस्य का कार्यकाल रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा-23 ( 1 ) में विहित अवधि के लिये होगा. सदस्य को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.

(3) सदस्य को वेतन , भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, म. प्र . रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2016 के नियम 20 के उपनियम -1 के अनुसार संदाय किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के साधव , उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 4 फरवरी 2017

क्र. 207- भू-अर्जन-17 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में , आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु मण्डलावदा रोक बांध कम पुलिया निर्माण के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

ग्राम का नाम- कुमारिया, तहसील-देवास, जिला-देवास, कुल प्रस्ताव- 01

क्र.

कृषक का नाम संपत्ति का विवरण

(2)

(3)

(1)

1 कृषि भूमि श्री मुरारीलाल , शिवजीराम पिता रामचन्द्र, गंगाबाई , सुमनबाई पिता रामचन्द्र खाती.

2

श्री जगन्नाथ पिात सावंत खाती कृषि भूमि

3

श्री राधेश्याम , मोहनलाल , घनश्याम पिता नारायण

कृषि भूमि

श्री कमल पिता रामप्रसाद खाती 4 कृषि भूमि

भूमि सर्वे नंबर अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में ) (4)

(5)

0.013 533

0.012 534

0.010 535

546/1

0.063 2062

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

5

श्री लीलाधर पिता हजारीलाल कृषि भूमि

6 कृषि भूमि श्री चतुर्भुज पिता हजारीलाल 7

श्री मानसिंह पिता हजारीलाल कृषि भूमि

8

श्री घनश्याम , अर्जुन पिता बाबूलाल सोद्राबाई बेवा

कृषि भूमि

बाबूलाल.

9 कृषि भूमि श्री सुभाष मोहन पिता मोतीराम आनन्दीबाई बेवा मोतीराम खटिया.

10

श्रीमती कुताबाई बेवा उमराव खाती कृषि भूमि

11

श्री राजेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण खाती कृषि भूमि

कुल सर्वे नम्बर 11 - कुल प्रस्ताव 01

(5)

(4)

0.011 548/1

0.012 548/2

548/3

0.013 549

0.020 550

0.021 525

0.021

0.040 554

उपरोक्त कृषकों की भूमि मण्डलावदा रोक बांध कम पुलिया निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. अ-82-2015-16 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति हेतु प्रसारित अनुदेश क्रमांक एफ 12-2-2014/सात/ 2 ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुक्रम में कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासोदा द्वारा संजय सागर परियोजना में पूरक भूमि के अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है . यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया अथवा अनुविभागीय अधिकारी, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासोदा के कार्यालयों में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं नीचे वर्णित अनुसूची में दर्शित भूमि एवं परिसम्पत्ति के जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय करने हेतु आगामी कार्रवाई निष्पादित की जावेगी.

क्र. ग्राम का नाम तहसील व जिला का नाम

अनुसूची

क्रय के लिये प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम

(ज्ञात/अभिलिखित/

धारक)

(1) (2)

(3)

(4) 1 मूडलाचट्टान

हाकमसिंह आ. बदनसिंह जाति देशवाली

तहलील बैरसिया जिला भोपाल.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- 1. संजय सागर परियोजना ( संजय सागर बांध में डूब में आयी अतिरिक्त भूमि)

क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति

(7) (5)

(6)

0.305 हे .

34/4/क/2/1

पीपल वृक्ष -5 नलकूप-02 2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2063

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. 26- अ-82-16-17-3970.-चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है. चूंकि पंच्चमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक SIA/MP/FIV/ 5959/ 2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6 ( 2 ) परन्तुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से लगभग 30 ग्रामों की लगभग 9950 है. भूमि सिंचित होना एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

(1 ) परियोजना का नाम-

(2 ) भूमि का विवरण-

जिला-

(1)

तहसील-

(2)

ग्राम-

(3)

पट. ह. नं.-

(4)

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम

व पिता का नाम

(2)

(1)

1 नरेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह साकिन देह 2 अच्छेलाल पि. लाड़ले रामदास पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन सासा.

3 लीलाधर पिता अमरत साकिन देह

4 महरानी पति पंचू काछी सा. सासा

5 रामपाल पि. रज्जन घोषी सा. सासा

6 रगवीर पिता हल्कू साकिन देह

7 लीलाधर पिता अमरत रामप्रसाद पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन देह.

8 रामअवतार वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना

सागर

बण्डा

बम्हौरी खुर्द

71

21.41 हैक्टर.

अनुसूची-1

स्वामित्व

भूमि खसरा क्षेत्रफल कुल अर्जित

रकबा

का प्रकार

का क्र.

भूमि

रकबा

प्रकार

(हेक्टे. में)

(हे. में)

(7) (3)

(4)

(5)

(6)

0.05

0.20

1161/1

भूमिस्वामी

1161/2

0.16

0.32

भूमिस्वामी

1162/5

0.11

0.11

भूमिस्वामी

1161/3

0.05

0.05

भूमिस्वामी

1162/3

0.32

0.16

भूमिस्वामी

1662/6

0.11

0.11

भूमिस्वामी

0.20

0.08

1161/4

भूमिस्वामी

0.03

0.06

1162/1

भूमिस्वामी

0.06

0.03

1162/2

भूमिस्वामी

1162/4

0.13

0.10

भूमिस्वामी

0.13

0.06

1271/2

भूमिस्वामी

0.27

0.27

1272/3

भूमिस्वामी

1.25

1278/4

1.25

भूमिस्वामी

1282/4

1.03

1.03

भूमिस्वामी * 2064

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(6) (1)

(7) (2)

(3)

(4)

(5)

1272/1

0.58

0.58

भूमिस्वामी

9 प्रहलादसिंह व. मूरतसिंह सा. सासा.

1278/1

0.37

0.37

भूमिस्वामी

0.22

0.22

1279

भूमिस्वामी

0.42

0.42

1280

भूमिस्वामी

1282/1

0.51

0.51

भूमिस्वामी

0.24

0.12

1271/1

भूमिस्वामी

0.30

1272/2

0.30

भूमिस्वामी

10 रामकृपाल वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह

0.11

0.11

1273

भूमिस्वामी

1.25

1.25

1278/3

भूमिस्वामी

1.03

1282/3

1.03

भूमिस्वामी

1.39

1274

1.39

11

भूमिस्वामी

राजकुमार वल्द बाबूलाल साकिन सासा

0.65

1275

0.65

भूमिस्वामी

1276/1

0.12

0.12

भूमिस्वामी

1.40

1.40

1277/1

भूमिस्वामी

12 हीरा सींग कल्यान सींग पिता मुन्ना सींग मिट्ठू सींग पिता कन्छेदी बड़ी बहू बेवा कन्छेदी दयाबाई शीलाबाई पुत्रियां कन्छेदी साकिन देह.

0.25

1277/2

0.25

13 मुन्ना सींग वल्द कन्छेदी साकिन सासा

भूमिस्वामी

14

1.52

1.52

1278/2

घनश्याम वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा

भूमिस्वामी

15

1.52

1.52

1282/2

लोकपाल वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा

भूमिस्वामी

0.25 16

1201/1

0.25

भूमिस्वामी

गजरा बाई कस्तूरी बाई पुत्रियां जीवन सींग साकिन सेमरा दयाराम तुलसीराम पिता शंकर साकिन देह.

0.82

1202

0.82

भूमिस्वामी

17 दयाराम पिता शंकर साकिन खुर्द

1205

0.18

0.18

भूमिस्वामी

1203

0.10

0.10

भूमिस्वामी

1204

0.47

0.47

भूमिस्वामी

18 रगवीर वल्द भागीरथ सा. डूडा रामदीन वल्द बृजेन्द्रभानसींग साकिन सासा.

1209

1.39

0.39

भूमिस्वामी

1210

1.30

1.30

भूमिस्वामी

1208

0.15

0.15

भूमिस्वामी

1207

1.10

1.10

भूमिस्वामी

19 रामदीप पि. बृजेन्द्रभानसींग सा.सासा रामचरन अमोल बलवंत हिल्ले पि. फिरतू सा. खुर्द रगवीर पि. भागीरथ सा. डूडा.

1242/1

0.40

20

0.30 विजेन्द्रभानसींग पि. जगत सिंह घोषी

भूमिस्वामी

0.55

0.55

1242/2

21

भूमिस्वामी

रज्जनसिंह वल्द बाबू सिंह घोषी साकिन सासा

0.02

0.02

1247/1

भूमिस्वामी

22 जस्सू वल्द बनखेड़ी चढ़ार साकिन देह

0.23

0.08

1247/2

23 रामचरन वल्द श्यामले विश्वकर्मा सा. सासा

भूमिस्वामी

1201/2

24

0.32

0.32

भूमिस्वामी

दयाराम, तुलसीराम पिसरान शंकर साकिन देह

1217

1.28

0.05

भूमिस्वामी

25 नाथूराम पिता बाबूलाल साकिन देह

1242/3

0.48

0.08 26 आजादरानी पत्नी रज्जनसिंग सा. सासा

भूमिस्वामी

47 किता 25.16

21.41

योग 2065 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 8 ) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2104 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की दारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे. इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे.

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा में ] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 27- अ-82-16-17-3970. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है . चूंकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक SIA/ MP /FIV/ 5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) परन्तुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे. परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है. भूमि सिंचित होना एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -

( 1 ) परियोजना का नाम-

सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण -

जिला-

सागर

(1)

बण्डा

(2) तहसील-

ग्राम-

मझगुवां

(3) 2066

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

79

(4) पट. ह. नं.-

8.31 हैक्टर.

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची-1

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्र.

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकबा '(हेक्टे. में)

अर्जित भूमि रकबा (हे. में) (1)

(2)

(3)

(5)

(6) (7)

(4)

1

619

0.45

0.45

भूमिस्वामी

विशाल सिंह पिता मजबूत सिंह निवासी ग्राम तिन्सी तहसील रहली.

1.02

1.02 2

622

जगत सींग वल्द मंगल सींग साकिन देह

भूमिस्वामी

623

0.04

0.04

भूमिस्वामी

3 राजकुमार पिता इमरत घोषी साकिन सासा

624

0.03

0.03

भूमिस्वामी

4 प्रकाश प्रमोद बलबीर जाहर पिसरान विश्वनाथ रति पुत्री विश्वनाथ सुरेन्द्र उदय तितेन्द्र पिसरान शंभू गुड्डा धर्मेन्द्र पिसरान राजेन्द्र साकिन सासा भूमिस्वामी.

0.04 5

625

0.04

राजरानी जोजे देव सींग साकिन देह

भूमिस्वामी

0.09

626

0.09

भूमिस्वामी

6 हिम्मत दयाराम गुपाल पिसरान दरवारी कुसुम गोमती पुत्रिया दरबारी पता सा. देह भूमिस्वामी.

0.06

0.06

627

भूमिस्वामी

637

0.28

0.28

भूमिस्वामी

7 दुर्गाबाई बेवा प्रभु जनकाबाई बेवा प्रभु सूरत सींग वल्द गुलाप सा. सासा.

628

0.04

0.04 8 भागीरथ वल्द चित्तर साकिन सासा

भूमिस्वामी

642

0.11

0.11

भूमिस्वामी

630

0.06

9

0.06 जगत सींग वल्द मंगल सींग साकिन देह

भूमिस्वामी

0.12

631

0.12

भूमिस्वामी

633

0.53

0.53

भूमिस्वामी

10 एहभानसींग वल्द नत्थू सींग , सिंगार बहू बेवा नत्थूसींग, यशवंत सींग वल्द ग्या प्रसांद लोधी साकिन देह.

0.26

635

0.26

भूमिस्वामी

11 मीराबी मायाबाई पुत्रियां माधोसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

636

0.15

0.15

भूमिस्वामी

12 लक्षमन सींग वल्द धनसींग

639

0.08

0.08

भूमिस्वामी

13 कंछेदी पि. सूरतसींग रज्जन पिता बाबूलाल सदारानी बेबा सूरतसींग पता सा. सासा भूमिस्वामी.

0.47

646

1.18

भूमिस्वामी

14 तेज सींग पि. फूल सींग जाति घोषी साकिन सासा

646/812

1.18

1.18

भूमिस्वामी

15 बिजेन्द्र बित्तू हल्के पिसरान तेज सींग घोषी सा. सासा 2067 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(2)

(6) (7) (1)

(3)

(4)

(5)

16

0.16

0.36

धरमदास वल्द श्यामले साकिन सासा

657/3

भूमिस्वामी

653

0.09

0.09 17 प्यारेलाल पि. श्यामले अहिरवार साकिन देह

भूमिस्वामी

651/6

0.23

0.23 18 रामरानी जोजे प्यारेलाल साकिन देह

भूमिस्वामी

0.78

0.78

657/2

भूमिस्वामी

0.57

654

0.57

भूमिस्वामी

19 बिट्टू सींग पि . फूल सींग घोषी सा. सासा

657/1

1.15

1.15

भूमिस्वामी

20 टीकाराम ग्याप्रसाद पिस. मोहनलाल सुनील यशवंत पिसरान नन्हेलाल कुसुमरानी बेवा नन्हेलाल रजनी पुत्री नन्हेलाल अहिरवार सा. रजाखेड़ी.

0.12

658

0.24

21 भोपत सींग वल्द शंकर लोधी साकिन देह

भूमिस्वामी

0.62

0.20

645

भूमिस्वामी

22 खिलान बोरे अनंदी अर्जुन पिसरान परसादी तिली पार्वती नन्नीविन्ना जगरानी पुत्रियां परसादी सा. सासा.

26 किता 9.76 8.31

योग ..

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7) -2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2104 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है . अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 ( 8 ) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा क्लो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे .

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा में ] आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

2068

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्र. 28- अ-82-16-17-3971.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है. चूंकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक SIA/ MP/FIV /5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6 ( 2 ) परन्तुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे . परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना

( 1 ) परियोजना का नाम-

(2) भूमि का विवरण-

सागर

जिला-

(1)

तहसील-

बण्डा

(2)

ग्राम-

(3)

खुर्द

69

पट. ह. नं.-

(4)

44.96 हैक्टर.

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

(5)

अनुसूची-1

खसरा

अभिलिखित धारक का नाम

स्वामित्व

स. क्र.

भूमि

क्षेत्रफल कुल अर्जित व पिता का नाम

रकबा

का

का प्रकार

क्र.

भूमि

रकबा

प्रकार

(हेक्टे. में)

(हे. में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(7) (1)

138/2

1

0.03

0.03

भूमिस्वामी

नन्नूजमना पिसरान खुमान सा. गौराखुर्द

0.57

139

0.57

141/1

0.09

0.09

141/2

0.09

0.09

0.47

142

0.47

0.60

0.60

138/1

भूमिस्वामी

2 उमेदी वेवा भुजबल शोभाराम भगवानदास अरविन्द रामू पिस. भुजबल.

0.01

0.01

141/3

भूमिस्वामी

3 मोती नंदराम पुनु विश्राम पि. काशीराम उमेदी वेवा भुजबल शोभाराम भगवानदास अरविन्द रामू पिस. भुजबल नन्नू जमना पिस. बिहारी.

0.98

137/1

4

0,98

भूमिस्वामी

सोनू केशवेन्द्र पिस. अमरसींग सुखवती वेवा अमरसींग सा. गोरा खुर्द.

137/2

0.99

0.99

भूमिस्वामी

5 जितेन्द्र भूपेन्द्र पिस. शिशुपाल सविता वेवा शिशुपाल साकिनखुर्द.

1.07

1.07

140

6 मोती नंदराम पुनु विश्राम पिता काशीराम साकिन देह भूमिस्वामी

1.74

143

1.74

7

भूमिस्वामी

बसंत सिंह वल्द हम्मीर सिंह साकिंन देह भूमिस्वामी

0.01

0.01

145

8

भूमिस्वामी

लच्छी सुंदर साहब ईश्वर सलकू पि. हीरालाल साकिन देह.

15.10

25.38

9

147

भूमिस्वामी

1.07

0.50

229

देव जानकी रमण जी मंदिर मौजा देह मुह. श्री राम बालकदास गुरू श्री अर्जुनदास प्रबंधक कलेक्टर

10.25

10.25

231

महो. सागर भूमिस्वामी.

2069 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(3)

(4)

(6) (7) (2)

(5)

0.15

0.15

239

0.20

0.20

235

1.14

242

1.14

1.45

1.45

243

0.04

208

0.04

0.17

237

0.17

134

0.04

0.04

130

0.25

0.06 10

0.04

219

सेवा खातेदार

1.34

धनीराम वल्द चुन्नीलाल सा . बम्हौरीखुर्द

11

222/1

0.07

0.03

भूमिस्वामी

लटोरी पिता बाबूलाल साकिन देह

0.90

0.20

भूमिस्वामी

दयाराम तुलसीराम पि. शंकर

12.

225

0.22

0.22

223

13

0.11

0.11

शिवरानी जोजे परषोत्तम साकिन देह

भूमिस्वामी

240/2

0.88

0.88

0.09

232

14

0.09

भूमिस्वामी

हरीराम कोमल पिसरान मुलाम हल्ली बेवा मुलाम छोटेलाल नंदराम पिता बारेलाल केशर पुत्री बारेलाल पिस. मुलाम.

0.32

234

0.32

15

सेवा खातेदार

मोहन वल्द मुल्ले सा. गौरा खुर्द सेवा खातेदार

236

0.08

0.08

238

2.69

2.69

0.49

240/1

0.49

भूमिस्वामी

16 पुरूषोत्तम पि. कलू साकिन देह

0.17

241

0.17

245

0.02

0.02 17 दयाराम पिता शंकर साकिन देह

भूमिस्वामी

0.02

246

0.02

0.40

206/1

18

1.16

सोवत वल्द गनेश सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

136

0.58

0.58

भूमिस्वामी

19 रामकुमार पि. बद्री प्रसाद साकिन देह

131

0.38

0.08

भूमिस्वामी

20 वीर सींग विजय सींग पि. सूरत सींग साकिन देह

0.76

132/1

0.76

भूमिस्वामी

21 राजकुमारी पति रल्ली अहिरवार पता पथरिया हाट सागर.

0.15

0.40

132/3

भूमिस्वामी

22 रल्ली पिता हरीराम अहिरवार निवासी पथरिया हाट सागर.

133

1.66

1.66 23 उदय सिंह वल्द राम सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

1.16

24

206/2

0.20 अजमेर सिंह वल्द गनेश सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

132/6

25 सीतार्बा पति शंकर काछी साकिन देह

0.02

0.02

भूमिस्वामी

45 किता

44.96

60.31

योग ...

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 ( 7 ) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है . अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे .

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 ( 8 ) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे. इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय - सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे .

2070

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा .

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा में ] आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 29- अ-82-16-17-3969. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह की सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है. चूंकि पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक SIA/MP/FIV /5959/2015 SAJLI लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6 ( 2 ) परन्तुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे . परियोजना के निर्माण से 30 ग्रामों की लगभग 9950 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना

( 1 ) परियोजना का नाम-

(2) भूमि का विवरण-

सागर

जिला-

(1)

बण्डा

तहसील-

(2)

ग्राम-

(3)

गोराखुर्द

69

पट. ह . नं.-

(4)

334.06 हैक्टर.

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

(5)

अनुसूची-1

स्वामित्व

स. क्र.

खसरा

भूमि

क्षेत्रफल कुल अर्जित

रकबा

का

रकबा अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

का प्रकार

क्र.

प्रकार

(हेक्टे. में ) (हे. में ) (2)

(5)

(6)

(3)

(4)

(7) (1)

1.85

745/1

1.85

भूमिस्वामी

1 कोदूलाल वल्द राजाराम नना वल्द महादेव दशरथ गोवर्धन पि. दयाराम कुर्मी बाबूलाल कोमल राजेश संतोष पिस, रतनचंद पुत्री मुन्नी पुत्रियां रतनचंद राजेन्द्र देवेन्द्र अरविन्द आनंद वीरेन्द्र पिस, मोतीलाल कौशल्यारानी बेवा मोतीलाल जैन साकिन पथरिया भूमिस्वामी.

1.49

1.49

2

745/2

घस्सी जगत पुत्रगण फूले संतोष अमोल अशोक पुत्रगण मुरलीधर राठौर.

0.74

0.74

745/3

भूमिस्वामी

0.88

0.88

947/2

भूमिस्वामी

3 अजित कुमार पि. मोतीलाल जैन निवासी ग्राम गौराखुर्द भूमिस्वामी.

0.54

746/1

0.54

भूमिस्वामी

4 संतोष पिता मुरलीधर राठौर साकिन केवलारी भूमिस्वामी.

भाग 1 ]

2071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

भूमिस्वामी

5 धनीराम रामचरण सुदामा रामू आशाराम पिता सा. मिठ्ठ मुकेश, भूरे पिता सा. घनश्याम सियारानी बेबा घनश्याम निवासी ग्राम गोराखुर्द भूमिस्वामी 6

भूमिस्वामी

घसीटे पिता फूले निवासी केवलारी भूमिस्वामी 7

भूमिस्वामी

कलू वल्द रामचरण साकिन केवलारी

भूमिरखागी

8

भूमिस्तागी

रामकली बेबा हरप्रसाद हल्लेभाई बेबा, हरप्रसाद साकिन गौराखुर्द भूस्विामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

9

भूमिस्तामी

देवेन्द्र पिता तुलसीराम निवासी गौराखुर्द भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

10

भूमिस्वामी

गोकल वल्द मन्नू अहिरवार निवासी गौराखुर्द भूमिस्वामी

11

भूमिस्वामी

भूमिरवागी

रामचरण शंकर मुन्ना मन्नू पिस. मूलचंद कृष्णानंद विष्णु प्रसाद पिस. छोटेलाल प्रेमनारायण वल्द गोकुल साकिन नाहरमऊ नरहरि प्रसाद रामाधार ब्र‌ह्मागंद सच्चिदानंद पिस. जयनारायण, रामकुमार रामविशाल पिस. बद्रीप्रसाद केशरबाई बेबा बद्रीप्रसाद साकिन देह

12

भूमिस्वामी

बाबू पिता गुबन्दी अहिरवार निवासी गौराखुर्द 13 महेश बल्द रामचरण राठौर निवासी केवलारी

भूमिस्वामी

14

भूमिस्वामी

गोरेलाल पिता अठैया निवासी मौराखुर्द

15

भूमिस्वामी

शीलाबाई पति रंखू अहिरवार नि. गौराखुर्द 16

भूमिस्वामी

अमोल कमलापत पिस. धनुवा अहिरवार निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

17

भूस्विामी

काशीराम जीवन निरपत पिस. चिन्तू निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

18

भूमिस्वामी

भीकम पिता भिम्मा अहिरवार निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

19

भूमिस्वामी

गरीबदास पिता भिम्मा अहिरवार निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

20

भूमिस्वामी

परमानंद बल्द हरैप्रसाद , रामकली वेवा हरप्रसाद निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

21

भूमिस्वामी

महेश बल्द विश्वनाथ निवासी गौराखुर्द 22

भूमिस्वामी

चौदा वल्द किशोरा निवासी गौराखुर्द

23

भूमिस्वामी

राजेन्द्र देवेन्द्र अरविंद आनंद वीरेन्द्र पिस. मोतीलाल कैलाशरानी बेबा मोतीलाल जैन

भूमिस्वामी

0.04

0.04

746/2

0.53

0.53

746/4

0.54

0.54

746/3

0.80

0.80

1329/3

0.76

0.76

747

0.03

0.03

148

0.06

0.06

749

0.59

0.59

750

0.01

0.01

958/1

0.44

0.44

751

0.08

0.08

752/2

0.95

0.95

752/1

0.18

0.18

927/1

0.48

0.48

753

0.16

0.16

753/1

0.32

0.32

753/2

0.32

0.32

754/1

1.20

1.20

754/2

0.08

0.08

755/1

0.08

756

0.08

0.64

0.64

758

0.25

0.25

776/1

0.07

0.07

755/2

0.84

0.84

776/2

0.15

0.15

777

0.07

0.07

755/3

0.46

0.46

776/3

0.07

0.07

755/4

0.46

0.46

776/4

0.33

757

0.33

1.25

899

1.25

0,40

0.40

959/3

0.55

950

0.55

0.42

0.42

865

1.27

1.27

759

0.56

0.56

760

0.37

761

0.37 2072

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

24 प्रेमचंद ऋषभ कुमारसींग पिता बाबूलाल साकिन देह

0.23

0.23

762/1

भूमिस्वामी

0.35

0.35

868

भूमिस्वामी

1.44

1.44

894/1

भूमिस्वामी

0.24

0.24

908/1

भूमिस्तामी

0.39

0.39

913

भूमिस्वामी

+

0.07

0.07

914/1

भूमिस्वागी

0.52

0.52

892

भूमिस्वामी

25 सुरेन्द्र पिता बाबूलाल जैन साकिन परिया

0.04

0.04

762/2

भूमिश्वागी

0.08

0.08

893

भूमिस्वामी

0.25

0.25

894/2

भूमिस्वामी

0.04

0.04

908/2

भूमिस्वामी

0.06

0.06

914/2

भूमिस्वामी

0.36

0.36

763/1

भूमिस्वामी

26 रामूपिता गितृ चढ़ार साकिन देह भूमिस्वामी 27 रामचरन पिता मिळू साकिन देह

0.13

0.13

798/4

भूमिस्वामी

0.05

0.05

763/2

भूमिस्वामी

0.13

0.13

798/2

भूमिस्वामी

28 सुदामा वल्द मिठू साकिन देह भूमिस्वामी

0.04

0.04

763/4

भूमिस्वामी

0.13

0.13

798/3

भूमिस्वामी

0.55

0.55

973/2

भूमिस्वामी

0.05

0.05

763/5

भूमिस्वामी

29 आशाराम पिता मिठू साकिन देह भूमिस्वामी

0.13

0.13

798/5

भूमिस्वामी

0.05

0.05

763/6

भूमिस्वामी

30 शांतिबाई पति घनश्याम

0.16

0.16

764

भूमिस्वामी

31

0.03

0.03

765

भूमिस्वामी

रमेश मुन्ना पिता गोकुल इन्दु पिता मगन निवासी गौराखुर्द

0.47

0.47

766

भूमिस्वामी

1.40

1.40

767

भूमिस्वामी

1.10

1.10

918

भूमिस्वामी

0.22

0.22

929/1381

भूमिस्वामी

0.30

0.30

768/1

भूमिस्वामी

32 नन्हेभाई पिता तुलसीराम कुर्मी निवासी गौराखुर्द

0.18

0.18

800/3

भूमिस्वामी

0.50

0.50

800/7

भूमिरवामी

0.29

0.29

773/1

भूमिस्वामी

0.19

0.19

806/2

भूमिस्वामी

0.30

0.30

813/3

भूमिस्वामी

0.30

0.30

768/2

भूमिस्वामी

33 लोकमन वल्द तुलसीराम कुर्मी निवासी गौराखुर्द

0.18

0.18

800/2

भूमिस्वामी

0.50

0.50

800/8

भूमिस्वामी

0.33

0.33

805/1

भूमिस्वामी

0.03

0.03

806/3

भूमिस्वामी

0.31

0.31

768/4

भूमिस्वामी

34 नारायण पिता तुलसीराम निवासी गौराखुर्द

0.29

0.29

773/4

भूमिस्वामी

0.18

0.18

800/4

भूमिस्वामी

0.50

0.50

800/6

भूमिस्वामी

0.18

0.18

806/1

भूमिस्वामी

भाग 1 ]

2073

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

0.48

0.48

769

भूमिस्वामी

35 कोमल वल्द नंना अहिरवार निवासी गौराखुर्द

0.75

0.75

774

भूमिस्वामी

0.82

0.82

770

भूमिस्वामी

36

0.72

0.72

771/2

भूमिस्वामी

कलू वल्द राजाराम संतोष प्रीतम मुकेश पिता राजाराम याकिन देह

भूमिस्वामी

37 बल्ले वल्द हल्कूजिवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

0.57

0.57

771/1

0.18

0.18

790

0.10

0.10

791

भूमिस्वामी

0.29

0.29

799

भूमिस्वामी

0.84

0.84

772

भूमिस्वामी

38 मुलाम सुंदर वल्द हलकाई निवासी गौराखुर्द

0.30

0.30

768/3

भूमिस्वामी

39 सीताराम पिता तुलसीराम निवासी गौराखुर्द

भूमिस्तामी

0.30

0.30

773/3

0.18

0.18

800/1

भूमिस्वामी

0.50

0.50

800/9

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.18

0.18

805/2

0.30

0.30

813/1

भूमिस्वामी

1.44

1.44

775

भूमिस्वामी

40 रामदीन पिता बाबूलाल निवासी छपरट

0.34

0.34

778

भूमिस्वामी

41

0.87

0.87

1054

भूमिस्वामी

विजय अमौल पिता हल्फू राजबाई बेबा हल्कू गौंड निवासीगौराखुर्द

0.67

0.67

779

भूमिस्वामी

42 धनीराम कोमल पिस. नंना प्यारीबाई बेबा नंना दशोदाबाई गोंदाबाई पुत्रियाँ नन्ना अहिरवार साकिन देह भूमिस्वामी

0.84

0.84

780/1

भूमिस्वामी

43 श्रीराम वल्द कूरे अहिरवार निवासी गौराखुर्द

0.31

0.31

781

भूमिस्वामी

0.91

0.91

782

भूमिस्वामी

44 आशाराम अमोल वल्द मुरलीधर निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

45

1.07

1.07

784

2.45

2.45

943

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.07

0.07

961

0.05

0.05

1083

1.40

1.40

925

भूमिस्वामी

0.12

0.12

807

भूमिस्वामी

लखन शोभालाल पिस . कब्छेदी ब्रजेश अखिलेश पिस. कल्यान सरसुती रूकमणी ममता पुत्रियां कल्यान कौशल्या वेवा कल्यान कृष्णकांत नावा. अनिरागनी नावा. वल्द हरप्रसाद वली व खुद माँ अनुराधा वेवा हरप्रसाद अरविंद श्यामशंकर पिस. भुवानीशंकर कीर्ति पुत्री भुवानीशंकर सहोद्रा वेवा भुवानीशंकर साकिन देह

0.11

0.11

789

भूमिस्वामी

0.36

0.36

780/2

भूमिस्वामी

46 भोला वल्द गनेशा निवासी गौराखुर्द

0.22

0.22

780/1383

भूमिस्वामी

0.58

0.58

783

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

47 कोदूलाल पि. राजारामन उमाशंकर घनश्याम राजेश पिस. नंदू दशरथ गोवर्धन पिस. दयाराम लखन भवानीशंकर शोभालाल हरप्रसाद कल्यान पिस. कन्छेदी मगन नरेन्द्र पिस. दीपचंद वीरेन्द्र कुमार पि. कपूरचंद, चंद्रकुमार प्रवीण कुमार, रविकुमार नेमचंद मुलामचंद पिस. नंदकिशोर विमल सुरेश पिस. गोकल चंदरामाधार पिता बालचंद्र बाबूला उर्फ हरिनारायण पिजा विश्वनाथ इन्द्राज पि. रामसेवक साकिन देह

0.90

0.90

785

0.12

0.12

786

भूमिस्वामी

48 झलकन वल्द बल्ले निवासी गौराखुर्द

0.20

0.20

792

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.68

0.68

793 2074

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

0.25

0.50

788

भूमिस्वामी

49

0.78

0.78

896

भूमिस्वामी

छोटेलाल पि. धनीराम गुलाबबाई बेबा धनीराम अंगूरीबाई बेबा हरप्रसाद अरविंद देवेन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्र पिस. हरप्रसाद निवासी गौराखुर्द

0.53

0.53

794

भूमिस्वामी

50 मगन नरेन्द्र पि. दीपचंद्र वीरेन्द्र पि. कपूरचंद चंद्रकुमार मुलामचंद नेमचंद्र प्रवीण कुमार रविमुमार पिरा. नंदकिशोर रूपचंद निर्मल कुमार विमल कुमार सुरेश कुमार पिस. गोकलचंद इन्द्रानी वेवा गोकलचंद्र साकिन देह

0.13

0.13

798/1

भूमिस्वामी

51 धनीराम वल्द मित्तू चढ़ार साकिन देह

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

52 जगदीश बल्द शालकराम कुर्मी साकिन देह

भूगिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

दयाशंकर पिता हरिदास कुर्मी साकिन देह 53

भूमिस्वामी

0.55

0.55

973/1

0.23

0.23

801/1

0.16

0.16

802/1

0.36

0.36

951/2

0.70

0.70

801/2

0.47

0.47

802/2

1.20

1.20

968/2

भूमिस्वामी

0.23

0.23

801/3

भूमिस्वामी

54 फूलचंद पिता रामसेवक कुर्मी साकिल देह

भूमिस्वामी

55

0.36

0.36

951/3

0.23

0.23

801/4

भूमिस्वामी

राजकुमार वल्द भगवानदास साकिन देह

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

56 ग्याप्रसाद वल्द पु‌ट्टाई कुर्मी जिवासी गौराखुर्व

भूमिस्वामी

0.35

0.35

951/4

0.05

0.05

927/2

0.06

0.06

928/2

0.77

0.77

1060

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

1.23

1.23

1239

1.28

1.28

926

भूमिस्वामी

1.21

1.21

933

भूमिस्वामी

57 विमल कुमार वल्द गोकल निवासी गौराखुर्द

1.04

1.04

934/2

भूमिस्वामी

58 हीराबाई पति दलीप अहिरवार निवासी गौराखुर्द

1.63

1.63

935

भूमिस्वामी

59 उमाशंकर घनश्याम राजेश पिता धरमदास उर्फ धरमू साकिनदेह

भूमिस्वामी

0.85

0.85

970

0.36

0.36

1267

भूमिस्वामी

0.51

0.51

1269

भूमिस्वामी

0.04

0.04

1270

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

60 कुंजीपिता जुगरे निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

61 राजबहादुरसींग वल्द राजेन्द्रसींग साकिन देह

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.62

0.62

891

1.26

1.26

936

0.57

0.57

1091

1.75

1.75

937

0.53

0.53

938

2.45

2.45

1076

1.46

1.46

903

भूमिस्वामी

0.60

0.60

907

भूमिस्वामी

0.50

0.50

939

भूमिस्वाभी

62 मजबूत मुन्ना तेज सिह राजाराम पिता खिलान मंगल कनई गोपाल बहादुर कुसुमरानी वेवा बहादुर निवासी गौराखुर्द 2075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

63 मोहन वल्द नन्हेलाल निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.10

0.10

940/1

0.67

0.67

941

0.58

0.58

981/1

0.09

0.09

1256/1

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

64 लखनलाल शोभालाल पित। कंछेदी कुर्मी लितासी गौराखुर्द +

भूमिस्वामी

65

भूमिस्वाभी

बिहारी प्रमोद संतोष पिता मिठ्ठ सहोद्रा बाई वेवा मिठू साकिन देह

भूमिस्वामी

66 बालचंद वल्द सटोले कुर्मी साकिन देह

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

विश्वनाथ वल्द छोटेलाल साकिन देह

67

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

68 प्रकाश इन्द्राज पिता सेवक सहोद्र वेवा सेवक साकिन देह

भूमिस्वामी

0.53

0.53

1257

1.37

1.37

942

0.29

0.29

944/1

0.33

0.33

945/1

0.27

0.27

944/2

0.40

0.40

945/2

0.32

0.32

864

0.36

0.36

1251

0.44

0.44

1252

0.17 0.17

1254/2

0.09

0.09

1255/1

0.07

0.07

1256/3

0.27

0.27

944/3

0.33

0.33

945/3

0.20

0.20

944/4

0.20

0.20

945/4

0.02

0.02

945/5

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

69 सेवक विश्वनाथ वल्द छोभेलाल मिठू बालचंद वल्द सटोले सिरदार बहू बेबा सटोले साकिन देह

भूमिस्वामी

70 नन्हेलाल पिता महादेव कुर्मी साकिन देह

भूमिस्वामी:

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

71 कोदूलाल बल्द राजाराम निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूभिस्वामी

भूमिस्वामी

72 विनोद कुमार वल्द दशरथ महेन्द्र कुमार वल्द गोवर्धन निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

73 काशीराम दामोदर राजेन्द्र पिता भगवानदास हरीबाई बेबा भगवानदास मोहन भुजबल पिसरान गरीबे सुमतरानी वेवा गरीबे कुर्मी साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

74 परमानंद हल्केभाई पिता हरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

75 रानीबहू जोजे हरिदास निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

76

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

इन्द्रदेव वल्द महादेव हरिशंकर बल्द धोकल कुर्मी तुलसाबाई बेबा महादेव निवा सीगौराखुर्द

0.07

0.07

997/1

1.03

1.03

944/5

0.93

0.93

946/2

0.21

0.21

1082/2

0.09

0.09

1293/1

0.68

0.68

946/1

0.24

0.24

946/3

0.59

0.59

981/2

0.08

0.08

1293/2

3.35

3.35

947/1

1.10

1.10

948

1.35

1.35

949

0.68

0.68

867

3.11

3.11

1335

0.17

0.17

897

1.08

1.08

951/1

3.50

3.50

952

0.13

0.13

895

2.05

2.05

909 2076

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

1.06

1.06

955

भूमिस्वामी

77 बाबूसिंह हरिराम मिठू लखन पिता गुविन्दा रम्बो वेवा गुतिन्दा निवासी गौराखुर्द

78 रामकली पत्नि हरप्रसाद कुर्मी निवासी गौराखुर्द

0.30

0.30

957

भूमिस्वामी

0.16

0.16

958/2

भूमिस्वामी

0.63

0.63

846

भूमिस्वामी

ईश्वरप्रसाद वल्द ग्या प्रसाद

79

80 गोपाल वल्द लक्ष्मन कुर्मी निवासी गौराखुर्द 81 भवानी शंकर पिता कन्ठेदी निवासी गौराखुर्द 82 शालकराम वल्द लक्ष्मन निवासी गौराखुर्द 83 जगरानी जोजे फूले सा. केवलारी

0.80

0.80

959/2

भूमिस्वामी

0.41

0.41

960/1

भूमिस्वामी

0.80

0.80

960/2

भूमिस्वामी

0.20

0.20

960/3

भूमिस्वामी

0.60

0.60

1329/4

भूमिस्वामी

0.80

0.80

960/4

भूमिस्वामी

भगवानदास पिता लक्ष्मन

84

85 सेवक वल्द लक्ष्मन कुर्मी निवासी गौराखुर्द

0.80

0.80

962/1

भूमिस्वामी

0.32

0.32

842/2

भूमिस्वामी

0.99

0.99

836/2

भूमिस्वामी

0.58

0.58

966

भूमिस्वामी

86 कल्यान नारायण पिता खूबसींग प्रहलाद पिता लच्ती, चमेली पुत्री लच्छी, पिस. खूबसींग हरीसींग कोमल पंचम पिस . परसराम , मतीबाई पुत्री परसराम रूपरानी बेबा परसंराम संतोषरानी बेबा जाहर प्रहलाद परम पिता जाहर निवासी गौराखुर्द

1.15

1.15

967

भूमिस्वामी

87 किशन सिंह वल्द सूरतसिंह सा. बम्हौरीखुर्द गजराज सुजान सिंह वीरण सिंह पिस. धीरज सिंह राजपूत हम्मीरसिंह पिता महाराज सिंह निवासी गौराखुर्द

1.20

1.20

968/1

भूमिस्वामी

88 कैलाश वल्द भगवानदास कुर्मी निवासी गौराखुर्द 89 श्री देव राधे जी मंदिर बाके बाके मौजा खुर्द मु. श्री रामबालकदास गुरु श्री अर्जुनदास भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर

90

2.40

2.40

969

भूमिस्वामी

0.70

0.70

975

भूमिस्वामी

0.25

0.25

977

भूमिस्वामी

0.86

0.86

971

भूमिस्वामी

0.30

0.30

901

भूमिस्वामी

अनंतराम पिता हरिशंकर इन्द्रदेव पिता महादेव साकिन देह

1.60

1.60

900

भूमिस्वामी

1.06

1.06

972

भूमिस्वामी

91 धनीराम वल्द नन्ना अहिरवार निवासी गौराखुर्द

1.09

1.09

974

भूमिस्वामी

92 मिठ्ठ हरिराम लखन पिता गुविन्दा निवासी गौराखुर्द

1.19

1.19

978

भूमिस्वामी

93 श्रीदरबारी पिता दौलत निवासी गौराखुर्द

0.11

0.11

849/2

भूमिस्वामी

94

0.07

0.07

866/2

भूमिस्वामी

प्रकाश पिता सेवक बालचन्द्र पिता सटोले विश्वनाथ पिता छोटेलाल निवासी गौराखुर्द

95 सुजानसींग वीरेन्द्र सींग पिस. धीरज सींग निवासी गौराखुर्द

0.44

0.44

1002

भूमिस्वामी

0.04

0.04

1003

भूमिस्वामी

0.96

0.96

1005

भूमिस्वामी

96

1.06

1.06

459

भूमिस्वामी

0.20

0.20

460

भूमिस्वामी

श्री अम्बिका प्रसाद दुबे वल्द कुंजबिहारी दुबे साकिन देह

0.15

0.15

461

भूमिस्वामी

0.08

0.08

462

भूमिस्वामी

0.17

0.17

463

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1016

भूमिस्वामी

0.96

0.96

983

भूमिस्वामी

भाग 1 ]

2077

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

0.07

0.07

1006

भूमिस्वामी

97 सुभान खां उस्मान खां पिस. हसन खां साकिन देह

0.43

0.43

1007

भूमिस्वामी

0.35

0.35

1008

भूमिस्वामी

98 हरिनारायण गणीराम पिस. शैलानिया तेजाबाई वेवा शैलानिया साकिन देह

0.07

0.17

995

भूमिस्वामी

0.67

0.67

1040

भूमिस्वामी

0.86

0.86

1041

भूमिस्वामी

भूमिरवागी

0.34

0.34

1047

भूमिस्वामी

0.70 0.45

1168

0.24

0.24

1170

भूमिस्वामी

0.73

0.73

1171

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.40

0.40

1172

0.23

0.23

1174

भूमिस्वामी

भमिस्तामी

0.95

0.95

1187

0.05

0.05

1188

भूमिस्वामी

0.15

0.15

1001

भूमिस्वामी

99 कोदूलाल वल्द राजाराम नन्ना बल्द महादेव दशरथ गोवर्धन पिस. दयाराम साकिन देह

भूमिस्वामी

100 यशवंत सिंह पिता सरमन सिंह निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

101 गजराज सिंह वल्द धीरज सिंह निवासी गौराखुर्द

0.47

0.47

1004/1

0.48

0.48

1004/2

0.15

0.31

996

भूमिस्वामी

102

0.45

0.45

999

भूमिस्वामी

जगदीश अमान उत्तम पिस. भगवानदास बडी विन्ना पुत्री भगवानदास निवासी गौराखुर्द

0.15

0.15

1013

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1014

भूमिस्वामी

0.44

0.44

1015

भूमिस्वामी

0.04

0.04

1019

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.24

0.24

1020

0.22

0.22

1011

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.16

0.16

1012

0.04

0.04

1026

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

103 राजकुमार जयकुमार पिता रामदास साकिन पथरिया

0.83

0.83

986

0.07

0.07

985/1

भूमिस्वामी

0.10

0.10

1066/2/2

भूमिस्वामी

0.77

0.77

987

भूमिस्वामी

104 रामकुमार पिता बद्री प्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

105 शोभालाल भगवानदास अरविंद रामू पिस . उमेदी बाई बेबा भुजबल निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

106 बोदनसींग तेजसींग पिता छोटेलाल विश्रामसींग पिता रामप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

107 सोनू केशवेन्द्र पिता मुन्ना सिंह सुकवती बेबा मुन्ना सिंह उर्फ अमर सिंह राजपूत निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वमी

0.18

0.18

1009

1.45

1.45

980

0.45

0.45

1023/1

0.46

0.46

1037

0.17

0.17

1030/2

0.75

0.75

1027/1

भूमिस्वामी

108

भूमिस्वामी

धनीराम परषोत्तम पिता घपू नत्थी पुत्री घपू वर्षा ज्योति पुत्रियां श्रीराम सेन निवासी गौराखुर्द

0.42

0.42

1066/1

0.11

0.11

1017

भूमिस्वामी

109 जयनारायण पिता हरगोविंद साकिन देह 2078

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

110 अमान जगदीश पिता गुलजार नत्थू पिता रज्जी रूपसींग देवीसींग मुन्ना संतोष गनेश प्रीतम पिस. भवूदसींग सुवलसींग पिता गुमान दुर्गा दुल्ली पुत्रियां गुमान इंदलसिंह मुन्नासिंह पिस. महीप सिंह, चंद्राली वेवा ऊदलसिंह, भगवान सिंह पिता ऊदलसिंह , अशोक, रणवीर , महेश पिता नारायण, जोगाबाई देवा नारायण , कुलदीप, राजदीप पिता कल्याण सिंह, बसंतसिंह, तेजसिंह पिता हम्मीरसिंह, नत्थूसींग, घूमनसौंग पिता शंकरसिंह , सावित्री वेवा अनारसींग , दीपा पुत्री अनारसीग , भूपेन्द्र, जितेन्द्र, पिता शिशुपाल सिंह, सोनू, केशवेन्द्र पिता मुन्नासिंह, सुकवती वेवा मुन्नासिंह, अजय, गब्बर पिता सुरेन्द्र सिंह, करनसिंह पिता गंधर्वसिंह , तेजसिंह पिता भबूदसिंह , छत्रपालसिंह , हरपालसिंह, ओमपालसिंह पिता धर्मसिंह , रवि, पवन पिता पितृपाल सिंह, साधना तेवा पितृपाल सिंह अंबिका प्रसाद वल्द कुंजबिहारी , नरहरि प्रसाद, रामाधार, ब्रहम्मानंद, सच्चिदानंद पिता जयनारायण, रामकुमार पिता बद्रीप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

111 इस्सु उर्फ युसुफ भट्टू उर्फ इस्माइल गुड्डू उर्फ रसीद रमजान अद्म उर्फ आदम पिस. हजरत खाँ रूपाबाई बे. हजरत खाँ निवासी गौराखुर्द

[भाग 1

0.62

0.62

1018

भूमिस्वामी

0.69

0.69

1042

0.64

0.64

1043

भूमिस्वामी

रूपाबाई बेबा हजरत निवासी गौराखुर्द

112

0.33

0.33

1048/1

भूमिस्वामी

विशाल सिंह वल्द गुलाब सिंह राजपूत साकिम देह 113

0.32

0.32

1052/1

भूमिस्वामी

114

0.95

0.95

984

भूमिस्वामी

इमरत पिता सेन निवासी गौराखुर्द

0.05

0.05

1066/2/1

भूमिस्वामी

115

भूमिस्वामी

इन्द्रानी उर्फ कालीबाई बेबा चुनमुन बसोर निवासी गौराखुर्द

116

0.92

0.92

985/2

0.27

0.27

1033

भूमिस्वामी

घूमन सिंह वल्द शंकर सिंह निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वमी

117 भूपेन्द्र जितेन्द्र पिता शिशुपाल सविता बाई बेबा शिशुपाल निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

0.31

0.31

1023/2

0.16

0.16

1030/1

0.47

0.47

1031

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1025

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.33

0.33

1036

0.57

0.57

1038

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1039

0.65

0.65

1029/1

भूमिस्वामी

118

0.34

0.34

1022

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

बसंत सिंह मुन्ना सिंह पिता हम्मीर सिंह सावित्री बेबा अनार सिंह दीपा पुत्री अनार सिंह सोनू केशवेन्द्र पिता मुन्ना सिंह भूपेन्द्र जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह सविता बेबा शिशुपाल सिंह, घूमनसिंह, नत्थूसिंह पिता शंकरसिंह, राजदीप पिता कल्यान, शारदा वेवा कल्याण, महेश, अशोक, रगवीर पिता नारायण सिंह, जोगाबाई वेवा नारायण सिंह, सावित्री वेवा सुरेन्द्रसिंह. अजय, गब्बर पिता सुरेन्द्र सिह, करनसिंह पिता गंधर्व सिंह, तेजसिंह पिता भबूदसिंह, छत्रपालसिंह, ओमपाल सिह, हरपालसिंह पिता धरमसिंह, रवि, पवन पिता 0.37 0.37

1032

0.58

0.58

1098

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

119

पितृपाल सिंह, साधना वेवा पितृपाल सिंह गोविन्द सिंह बल्द गुलाब सिंह राजपूत साकिन देह

भूमिस्वामी

0.33

0.33

1048/2

0.32

0.32

1052/2 भाग 1 ]

2079

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

120 प्रेमनारायण शिवराज नीरज पिस. गुलाबसींग चन्द्रानी बेबा गुलाबसींग कमला प्रियंका पुत्रिया गुलाबसींग साकिन देह

0.04

0.04

1050

भूमिस्वागी

0.32

0.32

1053

भूमिस्वामी

121 गफूर बी पुत्री कोदू खाँ साकिन लखरौनी

0.74

0.74

1064/1

भूमिस्वामी

122 हरप्रसाद वल्द परगू जिवासी गौराखुर्द

1.31

1.31

1064/2

भूमिस्वामी

123 बृजरानी बेबा नन्नूसींग कमला पुत्री नन्नू निवासी गौराखुर्द

124 परमू जल्द मुलू शाकिन देह

0.12

0.12

1065/1

भूमिस्वामी

0.07

0.07

997/1

भूमिस्वामी

0.69

0.69

1046

0.64

0.64

1099/1

भूमिस्वामी

0.32

0.32

1097/1

भूमिस्वामी

0.31

0.31

1181

भूमिस्वामी

0.22

0.22

1102

भूमिस्वामी

राजदीप पिता कल्यानसींग साकिन देह

125

3.51

3.51

1103

भूमिस्वामी

0.45

0.45

1169

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.12

0.12

998

0.11

0.11

1088

भूमिस्वामी

126

0.66

0.66

1089

भूमिस्वामी

बसंत सिंह , मुन्ना सिंह पिता हम्मीरसिंह सावित्री ने. अनसरसिंह दीपा पुत्री अनारसिंह भूपेन्द्र जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह सविताबाई वेवा शिशुपाल सोनू केशवेन्द्र पिता मुन्नासिंह सुकवती वेवा मुन्नासिंह सुशीला वेता सुरेन्द्रसिंह अजय गब्बर पिस. सुरेन्द्रसिंह करनसिंह पिता गंधर्वसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यानसिंह पि. गंधर्वसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यान शारदा वेवा कल्यान घूमनसिंह नत्थूसिंह पिस. शंकरसिंह महेश अशोक रगवीर पिस . नारायणसिंह जोगोबाई वेवा नारायण निवासी गौराखुर्द

0.79

0.79

1073

भूमिस्वामी

127 सुवलसींग वल्द गुमानसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.10

0.10

1077/1

भूमिस्वामी

0.24

0.24

1084

भूमिस्वामी

0.41

0.41

1086

भूमिस्वामी

0.34

0.34

1079

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.18

0.18

928/1

0.22

0.22

929

0.22

0.22

931

भूमिस्वामी

0.10

0.10

1209

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.34

0.34

1211

0.52

0.52

1061

भूमिस्वामी

0.27

0.27

1066/2/3

भूमिस्वामी

रामविशाल पिता परम साकिन देह

128

भूमिस्वामी

0.74

0.74

1027/2

0.70

0.70

1067

भूमिस्वामी

129 अलादीन खाँ वल्द भूरे खाँ साकिन देह

0.80

0.80

1069

भूमिस्वामी

0.18

0.18

1068/1

भूमिस्वामी

वंशी पिता अजुगा साकिन देह

130

0.45

0.45

1068/2

भूमिस्वामी

0.60

0.60

1071

भूमिस्वामी

t 2080

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1

0.43

0.43

1070

भूमिस्वामी

छोटीबाई जोजे मुन्ना खाँ निवासी गौराखुर्द 131

0.36

0.36

1072/1

भूमिस्वामी

इन्दलसिंह चल्द महीप सिंह निवासी गौराखुर्द 132

0.15

0.15

1081/1

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1087/1

भूमिस्वामी

0.18

0.18

1085

भूमिस्वामी

0.33

0.33

919/1

भूमिस्वामी

0.35

0.35.

1072/2

भूमिस्वागी

133 मुन्ना सिंह पिता महीपसीग गोड निवासी गौराखुर्द

भूमिस्वामी

0.04

0.04

1077/3

0.36

0.36

1078

भूमिस्वाभी

0.31

0.31

1087/2

भूमिस्वामी

0.32

0.32

919/2

भूमिस्वामी

0.34

0.34

1074

भूमिस्वामी

रेखा वेवा ऊदल सिंह गौंड जिवासी गौराखुर्द 134

0.06

0.06

1077/2

भूमिस्वामी

0.28

0.28

1080/1

भूमिस्वामी

0.30

0.30

1080/2

भूमिस्वामी

0.53

0.53

1062

भूमिस्वामी

0.20

0.20

1075

भूमिस्वामी

135

भूमिस्वाभी

घूमन सिंह नत्थू सिंह पिस. शंकर सिंह राजपूत निवासी गौराखुर्द

1.39

1.39

1034

0.36

0.36

1035

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1044

भूमिस्वामी

0.14

0.14

1082/1

भूमिस्वामी

सचिन पिता अजित जैन नि. शाहपुर

136

0.40

0.40

745/4

भूमिस्वामी

0.40

0.40

947/5

भूमिस्वामी

0.46

0.46

1092

भूमिस्वामी

137 राजाराम पिता मुलू साहू

0.62

0.62

1058

भूमिस्वामी

0.45

0.45

1169

भूमिस्वमी

राजदीप पिता कल्यानसींग साकिन देह

138

0.10

0.10

1095

भूमिस्वामी

139 राजाराम पिस. मुलू साकन्नि देह

0.44

0.44

1097/2

भूमिस्वामी

0.08

0.08

997/2

भूमिस्वामी

0.69

0.69

1096

भूमिस्वामी

0.17

0.17

1105

भूमिस्वामी

140 सरोज जोजे हरपाल सिंह राजपूत साकिन देह

0.94

0.94

1159

भूमिस्वामी

0.36

0.36

1109

भूमिस्वामी

141

0.57

0.57

1111

भूमिस्वामी

बसंत सिंह मुन्ना सिंह पिस. हम्मीरसिंह नारायन सिंह बल्द तखत सिंह साकिन देह

0.14

0.14

1122

भूमिस्वामी

0.99

0.99

1125

भूमिस्वामी

0.99

0.99

1128

भूमिस्वामी

0.19

0.19

1112

भूमिस्वामी

142

0.34

0.34

1113

भूमिस्वामी

छत्रपालसिंह ओमपाल हरपालसिंह पिस. धरमसिंह रवि पवन पिस. पितृपालसिंह साधना बेबा पितृपाल तेजसिंह वल्द भवूतसिंह गजराज सिंह सरमनसिंह वीरेन्द्रसिंह सुजानसिंह पिस. धीरजसिंह राजपूत साकिन देह

0.29

0.29

1114

भूमिस्वामी

143

0.18

0.18

1130/1

भूमिस्वामी

खिलान बेबा मुन्ना मूरत पि. मुन्ना पप्पी पुत्री मुन्ना गौड साकिन देह

0.45

0.45

1152

भूमिस्वामी

2081

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

0.41

0.41

1116

भूमिस्वामी

144

0.30

0.30

1117

भूमिस्वामी

0.23

0.23

1155

भूमिस्वामी

कुलदीप राजदीप पिस. कल्यान सिंह शारदाबाई बेबा कल्यानसिंह महेश अशोक रगवीर पिस. नारायण जोगोबाई बेबा नारायण सिंह सुशीला बेबा सुरेन्द्र अजय गब्बर पिसः सुरेन्द्र करनसींग पिस. गंर्धवसींग बसंत सिंह वल्द हम्मीरसिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

145

0.45

0.45

1118

0.17

0.17

1156

भूमिस्वामी

0.30

0.30

1160

भूमिस्वामी

कुलदीप , राजदीप पिस . कल्यानसींग, शारदाबाई वेवा कल्याजसीग, महेश , अशोक , रगतीर पिता नारायण सींग, जोगोबाई वेवा नारायणसींग, 'सुशीला चेवा सुरेन्द्र सिंह, अजय, गब्बर पिता. सुरेन्द्र सिंह, करनसिह पिता गंधर्व सींग, बसंतसींग पिता मुन्नासींग पिस. हम्मीरसींग , वीरसींग वल्द नारायण सींग, रूपसींग , हम्मीरसींग, तेजसींग पिस. भबूदसींग, छत्रपाल, हरपाल, ओमपाल, पिस. धरमसीग , रवि, पवन पिस पितृपाल, सापजा वेवा पितृपाल सिह , ऊदलसिंह, इन्दलसिंह , मुन्नासिंह पिता महीपसिंह, सुबलसिंह वल्द गुमान सिंह , दुर्गा, दुल्ली।

0.13

0.13

1161

1.31

1.31

1119

भूमिस्वामी

पुत्रियां गुमान सिंह साकिन दह मुन्नासिंह उर्फ तेजसिंह पिता हम्मीरसिंह साकिन देह 146

0.58

0.58

1133/1

भूमिस्वामी

0.18

0.18

1134

भूमिस्वामी

0.95

0.95

1135

भूमिस्वामी

0.33

0.33

1136

भूमिस्वामी

0.16

0.16

1137

भूमिस्तामी

0.24

0.24

1120

भूमिस्वामी

147 परषोत्तम वल्द कीरत छोटीबहू वेवा कीरत बहादुर व. मांगू भवूतसींग व. जगतसींग सुवल गुमानसींग दुर्गा रल्ली पुत्री गुमान महीपसींग व. दम्मू मामसीम व. खूबसींग नत्थू व. रज्जी सजली वेवा रज्जी हम्मीर नारनसिंह नवलसिंह पिस. तखतसिंह अनारसिंह शिशुपालसिंह पिस. जगतसिंह सुरेन्द्रसिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह , बसंतसिंह पिता हम्मीरसिंह धरमसिंह वल्द भवूतसिंह मूलचंद कृष्णानंद विष्णु पिस. छोटेलाल प्रेमनारान व. गोकल गोरीबहू वेवा विन्द्रावन फूलबाई पुत्री घूमसींग नत्थूसींग पिस. शंकरसींग सुमंत्राबाई वेवा शंकरसींग साकिन देह वल्द

0.43

0.43

1121

भूमिस्वामी

148

0.03

0.03

1127

भूमिस्वामी

सुवलसिंह वल्द गुमानसिंह परषोत्तम पि. कीरत सिंह मुन्ना सिंह तेजसिंह राजाराम मजबूतसिंह पिस. खिलान सिंह मंगल कनई गुपाल पिस. बहादुर कुसुमरानी वे. बहादुर भगवानसिंह पि. उदलसिंह इंदलसिंह मुन्नासिंह पिस. महीपसिंह लच्छी वेवा खूबसिंह नत्थ पि. रज्जी बसंतसिंह मुन्नासिंह पिस, हम्मीरसिंह घुमनसिंह नत्थूसिंह पिता शंकरसिंह कुलदीप राजदीप पिस. कल्यानसिंह शारदाबाई वे. कल्यानसिंह महेश अरोक रगवीर पिस . नारायणसिंह जोगोबाई वे. नारायणसिंह भूपेन्द्र जितेन्द्र पिस. शिशुपालसिंह साविता वेवा शिशुपालसिंह सावित्री वेवा अनारसिंह दीपा पुत्री अनारसिंह सोनू केशवेन्द्र पिस. मुन्ना सिंह सुखवती वेवा मुन्नासिंह सुशीला वेवा सुरेन्द्र सिंह अजय गब्बर पिस. सुरेन्द्र करनसिंह पिता गंधर्व सिंह छत्रपालसिंह परपालसिंह ओमपालसिंह पिस. धरमसिंह रवि पवन पिस. पितृपाल सिंह साधना वेवा पितृपाल सिह तेजसिंह 2082

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

पि. भवूदसिंह साकिन देह

149 छत्रपालसिंह ओमपाल सिंह हरपालसिंह पिस. धरमसिंह रवि पवन पिस. पितृलाल सिंह साधना बेबा पितृपाल तेजसिंह वल्द भवूतसिंह सुरेन्द्र सिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह मुन्ना सिंह वल्द हग्गीरसिंह वीरसिंह नल्द आरायणसिंह राजपूत युबल सिंह वल्द गुमानसिंह इन्दल सिंह मुन्नासिंह पिस. महीपसिंह भगवानासिंह वल्द उदलसिंह चन्द्ररानी बेबा उदल सिंह गौड साकिन देह

150 बसंत सिंह वल्द हम्मीरसिंह राजपूत साकिन देह 151 बसंतसिंह मुज्जा सिंह पिस. हम्मीरसिंह नारान सिंह पिता तखत सिंह सुरेन्द्र सिंह करन सिंह पिस. गंधर्व सिंह सुवलसिंह वल्द गुमानसिंह भगवानसिंह पिता उदलसिंह चंद्रानी वेवा उदलसिंह इन्दलसिंह मुज्जासिंह पिस. महीपसींग साकिन देह

152 रवि कुमार पवन कुमार पिरा. पितृपाल साधना नेता पितृपाल साकिन देह

153 शारदा वे. छत्रपाल वर्षा वा. रिमझिम नावा. मेघा नावा. पि. छत्रपाल वली माँ शारदा वेवा छत्रपाल साकिन सागर

ओमपाल सिंह वल्द धरमसिंह साकिन देह

154

155 हरपाल सिंह पिता भवूतसिंह राजपूत साकिन देह 156 छत्रपाल सिंह ओमपाल हरपाल सिंह पिस . धरम सिंह रवि पवन पिस. पितृपाल सिंह साधना बेबा पितृपाले तेज सिंह वल्द भवूतसिंह महेश, अशोक, रगवीर पिता नारायण , जोगोबाई वेवा नारायण, करनसिंह पिता गंधर्व सिंह बसंतसिंह पिता हम्मीर सिंह, सुशीला वेवा सुरेन्द्र सिंह, अजय, गब्बर पिता सुरेन्द्र सिंह, कुलदीप , राजदीप पिता कल्यान सिंह शारदा बाई वेवा कल्यानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 157 सुरेन्द्र सिंह करनसिंह पिस. गंधर्व सिंह रूपरानी बे. गंधर्व सिंह साकिन दह

158 नरेन्द्र पिता मोहन सिंह घोषी कुलदीप राजदीप पिस. कल्याण सिंह शारदाबाई वे. कल्याण सिंह नवल सिंह वल्द तखत सिंह राजपूत साकिन देह

0.09

0.09

1123

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1138

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1141

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1144

भूमिस्वामी

0.05

0.05

1121/1

0.72

0.72

1131

भूमिस्वाभी

0.58

0.58

1133/2

भूमिस्वामी

0.44

0.44

1126

भूमिस्वामी

0.62

0.62

1132

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1139

भूमिस्वामी

0.05

0.05

1140

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1142

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1143

भूमिस्वामी

0.18

0.18

1145

भूमिस्वामी

0.04

0.04

1146/2

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1147

भूमिस्वामी

0.24

0.24

1153/1

भूमिस्वामी

0.27

0.27

1153/3

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1146/1

भूमिस्वगी

0.41

0.41

भूमिस्वामी

1148/1

0.23

0.23

1149/1

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1153/4

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1148/2

भूमिस्वामी

0.67

0.67

1153/2

भूमिस्वामी

0.05

0.05

1149/2

भूमिस्वामी

0.64

0.64

1150

भूमिस्वामी

0.32

0.32

1151

भूमिस्वामी

0.62

0.62

1154

भूमिस्वामी

0.29

0.29

1158

भूमिस्वामी

0.20

0.20

1161/1382

भूमिस्वामी

0.35

0.35

1110

भूमिस्वामी

0.31

0.31

1115

भूमिस्वामी

0.26

0.26

1157

भूमिस्वामी

0.45

0.45

1166

भूमिस्वामी 2083

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

0.20

0.20

1162/1

भूमिस्वामी

गब्बरसिंद्ध पिस. सुरेन्द्र सिंह राजपूत साकिन देह 159

0.08

0.08

1163/1

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1100/1

भूमिस्वामी

0.07

0.07

1101

भूमिस्वामी

1.00

1.00

1162/2

भूमिस्वामी

करनसिंह वल्द गंधर्व सिंह राजपूत शाकिन देह 160

0.18

0.18

1163/2

भूमिस्वामी

0.30

0.30

1100/2

भूमिस्वामी

0.19

0.19

1164/2

भूमिस्वामी

161

0.12

0.12

1165/2

भूमिस्वामी

कुलदीप राजदीप पिस, कल्याण सिंह शारदाबाई बेबा कल्याण सिंह राजपूत साकिन देह

0.63

0.63

1099/2

भूमिस्वामी

0.32

0.32

1178

भूमिस्वामी

162 राजाराम पिस. मुलू साकिन देह

0.26

0.26

1179

भूमिस्वामी

0.25

0.25

1180/1

भूमिस्तामी

163

0.22

0.22

1182/1

भूगिस्वामी

राजेश करन गनेश पिस. गुमना शारदा बेबा गुमजा अहिरवार साकिल देह

0.25

0.25

1214/1

भूमिस्वामी

0.26

0.26

1180/2

भूमिस्वामी

शीलरानी पति कुंजी साकिन रूसल्ला

164

0.21

0.21

1182/2

भूमिस्वामी

0.36

0.36

1214/2

भूमिस्वामी

165 लटोरा पुत्र गले अहिरवार साकिन देह

0.15

0.15

1183/1

भूमिस्वामी

रामदास वल्द चेते अहिरवार साकिन देह

166

0.14

0.14

1184

भूमिस्वामी

0.04

0.04

1185

भूमिस्वामी

0.69

0.96

1186

भूमिस्वामी

0.50

0.50

1195

भूमिस्वामी

0.11

0.11

1196

भूमिस्वामी

0.22

0.22

1197

भूमिस्वामी

0.17

0.17

1189

भूमिस्वामी

अमान वल्द भगवानदास खंगार साकिन देह 167

1.50

1.50

1207

भूमिस्वामी

0.96

0.96

1208

भूमिस्वामी

0.40

0.40

1232

भूमिस्वामी

0.14

0.14

1190

भूमिस्वामी

वनमाली रतीराम प्रकाश पिस. भदई साकिन देह 168

0.25

0.25

1191

भूमिस्वामी

0.18

0.18

1194

भूमिस्वामी

0.23

0.23

1183/2

भूमिस्वामी

0.53

0.53

1292/1

भूमिस्वामी

0.79

0.79

1192

भूमिस्वामी

वनमाली वल्द भदई साकिन देह

169

0.80

0.80

1224/1

भूमिस्वामी

भूमिरचागी

170 प्रेमकुमार पिता ग्याप्रसाद गंगाराम नावा. वल्द रामदास वली व स्वयं माँ सीतारानी तेवा रामदास

0.10

0.10

1201/2

0.85

0.85

1199

भूमिस्वामी

171 गगन वल्द वनमाली साकिन देह

भूमिस्वामी

0.06

0.06

1200

0.09

0.09

1201/1

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1202

भूमिस्वामी

0.05

0.05

1203

भूमिस्वामी

0.05

0.05

1204

भूमिस्वामी

0.41

0.41

1230

भूमिस्वामी

2084

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

0.16

0.16

1236

भूमिस्वामी

0.44

0.44

1229

भूमिस्वामी

172 दशरथ गोवर्धन पिस. रामदयाल ग्याप्रसाद साकिन देह

0.45

0.45

1205

भूमिस्वामी

0.49

0.49

1227/1

भूमिस्वामी

0.24

0.24

1227/3

भूगिस्वामी

भूमिस्वामी

काशीराम भुजयल पिस. बिहारी साकिन देह 173

0.29

0.29

1212/1

0.28

0.28

1212/2

भूगिस्वामी

विश्राम वल्द काशीराम साहू साकिन देह

174

सविता पति विशाल सिंह साकिन दह

भूमिस्वमी

175

1.86

1.86

1215/1

1.87

1.87

1215/2

भूमिश्वागी

176 रचना पति गोविन्द सिंह राजपूत साकिन देह

भूमिस्वामी

177 गंगाराम वल्द रामदास सीतारानी बेबा रामदास कुर्मी साकिल देह

0.05

0.05

1210

0.15

0.15

1216

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.06

0.06

875

0.36

0.36

921

भूमिस्वामी

0.77

0.77

930

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

1.32

1.32

890

0.28

0.28

1217/1

भूमिस्वामी

सुदामा पिता कलू सातिल देह

178

भूमिस्तामी

179 गोविन्द सिंह विशाल सिंह पिस. गुलाब सिंह राजपूत साकिन देह

0.28

0.28

1217/2

0.27

0.27

1217/3

भूमिस्वामी

जशरथ वल्द रघु कुर्मी साकिन देह

180

0.28

0.28

1217/4

भूमिस्वामी

181 भागबाई बेबा भभवानदास पुष्पेन्द्र हरीदास बन्ती नावा. पिस. भगवानदास बली माँ भागबाई साकिन देह

0.28

0.28

1217/5

भूमिस्वामी

इमरतीबाई पति गंधर्व साकिन देह

182

0.28

0.28

1217/6

भूमिस्वामी

विन्द्रावन वल्द रघु कुर्मी साकिन देह

183

0.26

0.26

1218/1

भूमिस्वामी

किशोर वल्द नत्थू साकिन देह

184

0.25

0.25

1218/2

भूमिस्वामी

कमलेश वल्द नत्थू साकिन देह

185

1.65

1.65

1219

भूमिस्वामी

अरविन्द वल्द फूलसिंह राजपूत साकिन देह, 186

भूमिस्वामी

187 मुकेश रामकेश नावा. पिस. सोनी वली माँ सियाबाई कुर्मीसाकिन देह

भूमिस्वामी

188 रमेश राजेन्द्र देवेन्द्र पिस. सुक्काअहिरवार साकिन देह

189

भूमिस्वामी

रामकुमार पिता बद्री प्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

190

0.50

0.50

1218/4

1.19

1.19

1221

0.99

0.99

1222

1.77

1.77

1223

1.53

1.53

1250

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

जवाहर जयहिन्द पिस. लखनलाल ब्रजेश अखिलेश पिस. कल्यान श्यामशंकर अरविन्द पिस. भवानीशंकर कृष्णकांत नावा. पिस. हरप्रसाद शोभालाल पि. कन्ठेदी साकिन देह

0.80

0.80

962/2

1.29

1.29

1224/2

भूमिस्वामी

पुष्पेन्द्र कुमार पि. वीरेन्द्र कुमार साकिन देह 191

भूमिस्वामी

0.71

0.71

1272/1

1.22

1.22

1225

भूमिस्वामी

192 भागबाई बे. रमदीना सकुन किरन पुत्रियां रमदीना साकिनदेह

0.40

0.40

1226

भूमिस्वामी

खुनिया बेबा थोवन साकिन देह

193

0.50

0.50

1227/2

भूमिस्वामी

194 बिहारी प्रमोद संतोष पिस. मिठू सहोद्राबाई वेवा मिठू साकिन देह भाग 1 ]

2085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

2.84

2.84

1228

भूमिस्वामी

195 प्रेमकुमार पि. ग्या प्रसाद कुर्मी साकिन देह

1.54

1.54

1249

भूमिस्वामी

0.82

0.82

1263

भूमिस्वामी

0.33

0.33

1264

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.81

0.81

1265

0.66

0.66

1237

भूमिस्वामी

0.61

0.61

1234

भूमिस्वामी

196 श्यामशंकर अरविन्द पिस. भुवानीशंकर वल्द भुदई जवाहर जयहिन्द नावा. पिस. तली लखन साकिन देह

1.31

1.31

1235

भूमिस्वामी

197 मिहीलाल भगवानदारा पिस. कमल अहिरवार पता सा. लखनी

0.72

0.72

1240

भूमिस्वामी

198

0.32

0.32

1241

भूमिस्वाभी

दयाशंकर पिता हरिदास कौशल्यारानी बेबा हरीदास मुन्ना सुरेश पिस. गोकल इन्द्राणी बेबा गोकल चंपाबाइ चमेली पुत्रियां गोकल इन्द्राणी बेद्या रामकृष्ण पिता प्रेमकुमार साकिन देह

0.21

0.21

1242/1

भूमिस्वामी

199 रूपचंद वल्द गोकल साकिन देह

1.54

1.54

1243

भूमिस्वामी

भूमिस्वमी

200 दीपचंद वल्द रूपचंद साकिन रामपुरा सागर

0.71

0.71

1242/2

1.05

1.05

1247

भूमिस्वामी

0.73

0.73

1244

भूमिश्वामी

201 निर्भय पिता दशरथ गौंड साकिन शाहपुर

0.24

0.24

1245

भूमिस्वामी

0.05

0.05

1246/2

भूमिस्वामी

0.07

0.07

1285

भूमिस्वामी

0.35

0.35

1286

भूमिस्वामी

1.05

1.05

1291

भूमिस्वामी

0.71

0.71

982

भूमिस्वामी

0.39

0.39

1246/1

भूमिस्वामी

इन्द्रानी पुत्री पुन्टे पति गजराज साकिन पातरेकोटा 202

0.68

0.68

1248

भूमिस्वामी

203 कमलेश पिता वीरेन्द्र कुमार साकिन देह

0.44

0.44

1272/2

भूमिस्वामी

0.07

0.07

1253

भूमिस्वामी

विश्वनाथ व. छोटेलाल साकिन देह

204

0.50

0.50

1254/1

भूमिस्वामी

0.55

0.55

1256/2

भूमिस्वामी

0.35

0.35

1255/2

भूमिस्वामी

205 ब्रजेश व. अखलेश नावा. पिस. व बली कल्यान शोभालाल हरप्रसाद पिस. कन्ठेदी कुर्मी साकिन देह

0.58

0.58

1258

भूमिस्वामी

कुंजीलाल पिता खिलान साकनि देह

206

1.00

1.00

1273

भूमिस्वामी

207

0.16

0.16

1274

भूमिस्वामी

0.36

0.36

1277

भूमिस्वामी

कमल पिसरान पुनऊ राजरानी बेबा कनऊ हनमतसींग पिता खुमानसींग अवधरानी वेवा खुमानसींग साकिन केवलारी

1.07

1.07

1280

भूमिस्वामी

1.00

1.00

1289

भूमिस्वामी

1.06

1.06

1290

भूमिस्वामी

0.55

0.55

1297

भूमिस्वामी

0.56

0.56

1356

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1362

भूमिस्वामी

0.24

0.24

1363

भूमिस्वामी

2086

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

0.80

0.80

1260

भूमिस्वामी

208 पप्पू कल्यान पिस. प्यारेलाल साकिन देह

0.59

0.59

1261

भूमिस्वामी

209 धनीराम उमराव सुंदर रामचरण हरीशंकर द्वारका पिस. जगन्नाथ सा. केवलारी

0.10

0.10

1262

भूमिस्वामी

210 गजराज पिता पुन्ने साकिन देह

0.46

0.46

1266

भूमिस्वामी

राजेन्द्र कुमार महेन्द्र पिस. खूबचन्द्र साकिन मझगुवा 211

0.81

0.81

1271/1

भूमिस्वामी

भूमिरचामी

मिहीलाल वल्द बाबूलाल साकिन देह

212

0.40

0.40

1271/2

0.36

0.36

1276

भूमिस्वामी

हरीसींग लटकनसीग पिस. काशीराम साकिज देह 213

0.54

0.54

1278

भूमिस्वामी

0.43

0.43

1359/1376

भूमिस्वामी

0.64

0.64

1279

भूमिस्वामी

हनमतसींग पिता खुमानसींग साकिन देह 214

0.75

0.75

1281

भूमिस्वामी

0.14

0.14

1282/1

भूमिस्वामी

0.04

0.04

1357/1

भूमिस्वामी

0.07

0.15

1370/1

भूमिस्वामी

भूमिस्तामी

215

भूमिरवामी

सब्नु लटोरे पिस. पकू सुमतरानी बेबा पंकू कुर्गी साकिन केवलारी

भूमिस्वामी

ईश्वरदास मुकेश पप्पू पिस. हनमतसींग साकिन देह 216

भूमिस्वामी

0.88

0.88

1282/2

0.35

0.35

1283

0.04

0.04

1357/2

1.30

1.30

1287

भूमिस्वामी

0.07

0.07

1288

0.53

0.53

1292/2

भूमिस्वामी

217 भरोसा वा. मडदीना नावा. पिता व बली रम्मू पता सा. बूढ़ाखेरा

0.72

0.72

1294

भूमिस्वामी

218 बोदनसींग तेजसींग पिस. छोटेलाल विश्राम सींग पिता रामप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

219 चिंता दुर्गा दम्मू पिता कडोरा बारीबहू बेबा कडोरा गंधर्व बाई पुत्री तिनऊ साकिन केवलारी

0.29

0.29

1295

0.21

0.21

1296

भूमिस्वामी

अनंतराम वल्द रतीराम कुर्मी साकिन देह

220

0.17

0.17

1299/1

भूमिस्वामी

221 मोती वल्द उद्देत कुर्मी साकिन केवलारी

भूमिस्वामी

0.06

0.06

1300/1

0.07

0.07

1325/2

भूमिस्वामी

0.17

0.17

1365/1

भूमिस्वामी

0.08

0.16

1260/1

भूमिस्वामी

0.17

0.17

1299/2

भूमिस्वामी

222 बद्री पितादेत कुर्मी साकिन केवलारी

0.06

0.06

1300/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.32

0.32

1355/3

0.18

0.18

1365/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्तामी

0.07

0.07

1325/4

0.08

0.17

1360/2

0.12

0.12

1301

भूमिस्वामी

परषोत्तम वल्द कमल कुर्मी साकिन केवलारी 223

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1302

0.28

0.28

1325/1

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भमिस्वामी

224 मलखान वल्द पप्पू कुर्मी साकिन केवलारी

0.24

0.24

1364/1

0.13

0.13

1304

0.20

0.20

1309

भूमिस्वामी

0.43

0.43

1324

भूमिस्वामी

0.48

0.48

1355/2

भूमिस्वामी

2087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

225 श्यामलाल पिता धीरे सोनेलाल प्रेमनारायण पिता श्यामलाल

226 जमनाप्रसाद नावा. वल्द बली दयाशंकर वल्द हरीदास कुर्मी साकिन देह

227 दयाशंकर पिता हरीदास कौशल्यारानी वेवा हरीदास साकिनदेह

0.09

0.09

842/1

भूमिस्वामी

0.32

0.32

842/3

भूमिस्वमी

0.99

0.99

836/1

भूमिस्तामी

0.55

1.11

843

भूमिस्वामी

0.34

0.68

847

भूगिस्वामी

228 इन्द्रदेव वल्द महादेव हरिशंकर वल्द धोकन कुर्मी तुलसाबाई बेबा महादेव साकिन देह

229 परमानंद नावा, वल्द व बली हरप्रसाद वल्द भागीरथ रामकली जोजे हरप्रसाद इन्द्रदेव नावा. वली महादेव वल्द धोकल अनंतराम नावा. वल्द व वली हरिशंकर साकिन देह

0.34

0.34

848

भूमिस्वामी

0.12

0.36

849/1

भूमिस्वामी

230 सुदामा पि. कलू ततीबाई वै. शिवराम कमलेश महेश गोविंद पि. शिवराम राजकुमारी पुत्री शिवराम सेन साकिनदेह

231 अमान पिता अजुद्दी साफिन देछ

232 श्याम पिता अजुद्दी साकिन देह

233 कलू पिता रामदयाल साकिल देह

0.21

0.21

866/1

भूमिस्वामी

0.39

0.39

803/1

भूमिश्वागी

0.41

0.41

804/1

भूमिस्वामी

0.82

0.82

803/2

भूमिस्वामी

0.63

0.63

804/2

भूमिस्वामी

1.63

1.63

808

भूमिस्वामी

234

1.00

1.67

809

भूमिस्वामी

रतीराम सरमन हरीराम पिस. जोगीलाल भुवानीबाई चिखाबाई पुत्री जोगीलाल साकिन देह

0.70

1.41

810

भूमिस्वामी

235 प्यारीबाई जोजे अजुद्दी देवसींग वल्द अजुद्दी साकिनदेह

236 इन्द्र वल्द महादेव तुलसीबाई बेबा महादेव साकिन देह 237

0.24

0.24

821

भूमिस्वमी

0.93

1.25

823

भूमिस्वामी

0.52

0.71

831

भूमिस्वामी

2.50

2.77

841

भूमिस्वामी

जनकरानी जो. चतुर्भुज कुर्मी पुत्री ईश्वरदास साकिन देह

1.00

1.41

832

भूमिस्वामी

238 श.लकराम पिता लक्ष्मण साकिन देह

239 दयाशंकर पिता हरीदास कौशल्यारानी बेबा हरीदास साकिनदेह

1.20

1.56

833

भूमिस्वमी

0.97

0.97

834

भूमिस्वामी

240 गोपाल पुत्र लक्ष्मण कुर्मी साकिन देह

1.18

1.18

835

भूमिस्वामी

241 दयाशंकर पिता हरीदास दीपा पुत्री हरीदास कुर्मी साकिन देह

0.41

0.41

838

भूमिस्वामी

0.27

0.27

837

भूमिस्वामी

242 भगवानदास पिता लक्ष्मण साकिन देह

243 राजेश पिता ईश्वर प्रसाद कुर्मी साकिन देह

0.10

0.10

839

भूमिस्वामी

0.39

0.39

840

भूमिस्वामी

244 ओमप्रकाश पिता ईश्वर प्रसाद कुर्मी साकिन देह

0.07

0.07

797/1

भूमिस्वामी

245 प्रकाश , इन्द्राज पिस. सेवक सहोद्रा बाई बेबा सेवक

0.19

0.19

797/2

भूगिस्वामी

प्रिंस पिता अजीत जैन साकिन देह

246

बालचंद्र पिता पंचमा पता सा. केवलारी

247

मनोहर पिता गोविन्द सिंह साकिन देह

248

249 फूले पिता कन्ठेदी पता सा. केवलारी

250 अच्छेलाल पिता चेतु घानक साकिन देह

251 संतोष वल्द कमल कुर्मी साकिन देह

0.15

0.15

1332/2

भूमिस्वामी

0.10

0.21

1333

भूमिस्वामी

0.32

0.32

1355/1

भूमिस्वामी

0.44

0.44

1336/1

भूमिस्वामी

0.75

0.75

1329/2

भूमिस्वामी

0.35

0.35

1326

भूमिस्वामी

0.06

0.06

1327

भूमिस्वामी

0.32

0.32

1298

भूमिस्वामी 2088

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

252

भूमिस्वामी

संतोष, अमोल, अशोक पिस. मुरलीधर साकिन केवलारी

भूगिस्वामी

भूमिस्वामी

जगरानी जोजे फूले साकिन देह

253

भूमिस्वामी

2.54 दरयात महेश भगवानदास पिता दुर्गा कुर्मी पता सा. केवलारी

भूमिरवागी

255 प्रेमनारायण शिवराज नीरज पिस. गुलाबसींग चंद्रानी वे. गुलाबसींग कमला पियंका पुत्रियां गुलाबसीग साकिन देह

भूमिस्वामी

256 दररथ गोवर्धन वल्द दयाराम, देशरानी, वेबा गोकल उर्फ कलू रमेश मुन्ना पिता गोकल इन्दु नावा. पिता मगन वली आजी माँ देशरानी साकिन देह

भूमिस्वामी

257 ईश्वर प्रसाद वल्द गया प्रसाद, राजरानी, बेबा गयाप्रसाद तारा. कस्तुरी. चम्पा, मैना पुत्री। काशीराम, मगन, नरेन्द्र पिता दीपचंद्र सा. देह

भूमिस्वामी

दशरथ गोवर्धन पिता दयाराम साकिन देह 258

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

वीरेन्द्र पिता कपूरचंद्र साकिन देह

259

भूमिस्वामी

कमलेश पिता वीरेन्द्र कुमार साकिन देह

260

भूमिस्वामी

भोला वल्द गनेशा साकिन देह

261

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

262 दशरथ गोवर्धन पिस. दयाराम उमाशंकर घनश्याम पिस. नंदू राजेश वल्द धरम कुर्मी

भूमिस्वामी

263 ग्याप्रसाद वल्द पुट्टाई सब्बोबाई पुत्री पुट्टाई दयाराम वल्द भैयाराम साकिन देह

भूमिस्वामी

बोरा रामचंद पिता वंशी कुर्मी साकिन देह

264

भूमिस्वामी

265

भूमिस्वामी

भागवती बेबा फगुवा द्वारका रामेश्वर पिस. फगुवा गुड्डीललता पुत्री फगुवा अहिरवार पता हिनोती

भूमिस्वामी

भागवती जोजे फग्गू

266

भूमिस्वामी

प्रिंस पिता अजित जैन साकिन शाहपुर

267

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

268 गुड्डू पिता हरिशंकर इन्द्रदेव पिता महादेव तुलसा वे. महादेव कुर्मी साकिन देह

भुमिस्वामी

सुरेश चंद वल्द गोकल साकिन देह

269

भूमिस्वामी

270 पदम कुमार वल्द गोकल साकिन देह

भमिस्वामी

271 रूपचंद निर्मल सुरेश पदम विमल पिस. गोकल चमेली पुत्री गोकल साकिन देह

भूमिस्वामी

272 जवाहरलाल वल्द लखनलाल साकिन देह

भूमिस्वामी

273 हरप्रसाद पिस . कन्छेदीलाल ब्रजेश अखिलेश पिस कल्यान सरसुती रूकमणी ममता पुजिया कल्याण कौशिल्या वेवा कल्याण, कृष्णकांत नाबालिग अनिल, रागनी नाबालिग वल्द हरप्रसाद वली व खुद माँ अनुराधा वेवा हरप्रसाद, अरविन्द, श्यामशंकर पिस. भुवानीशंकर, कीर्ति पुत्री भुवानीशंकर, सहोद्रा वेवा भुवानीशंकर साकिन देह

[भाग 1

0.07

0.07

1329/1

0.33

0.33

1331

1.09

1.09

1334

0.11

0.11

1330

0.60

0.60

1329/4

0.44

0.44

1322

0.15

0.15

1361

0.06

0.22

871

0.08

0.08

872

0.11

0.11

873

1.18

1.18

922

0.90

0.90

870

1.74

1.74

920

0.31

0.31

924

0.36

0.36

780/2

0.22

0.22

780/1283

0.58

0.58

783

0.57

0.57

1082/3

0.47

0.47

869

0.04

0.04

889

0.23

0.23

904

0.31

0.31

905

0.85

0.85

906

0.19

0.19

797/2

0.40

0.40

947/3

0.11

0.11

959/1

0.21

0.21

910

0.70

0.70

911/1

0.70

0.70

911/2

0.34

0.34

912

1.84

1.84

915

1.88

1.88

916 2089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

चंद्रकुमार पि. नंद किशोर जैन साकिन देह 274

0.57

0.57

917/1

भूमिस्वामी

0.57

0.57

917/2

भूमिस्वामी

275 प्रवीण कुमार पिता नंदकिशोर जैन साकिन देह रवि पिता नंद किशोर जेन साकिन देह

276

मुलामचंद पितस नंदकिशोर जेन साकिन देह 277

278 नेमीचंद पिता नंद किशोर जैन साकिन देह 279 लखनलाल वल्द कल्लेदी कुर्मी साकिल देह

0.57

0.57

917/3

भूमिस्वामी

0.57

0.57

917/4

भूमिस्वामी

0.57

0.57

917/5

भूमिस्वामी

0.01

0.01

917/6

भूमिस्वामी

0.40

0.40

963

भूमिस्वामी

0.78

0.78

964/1

भूमिस्वामी

280 हरिबाई बेबा दलीपा साकिन देह

281 नत्थीबाई पति कोदूलाल कुर्मी शाकिन देह 282 परमू वल्द मुलू साकिन देह

0.80

0.80

964/2

भूमिस्वामी

0.06

0.06

934/1

भूमिस्वामी

0.77

0.77

940/2

भूमिस्वामी

0.46

0.46

1045

भूमिस्वामी

0.69

0.69

1046

भूमिस्वामी

0.32

0.32

1097/1

भूमिस्वामी

0.07

0.07

997/1

भूमिस्वामी

0.64

0.64

1099

भूमिस्वामी

0.83

0.83

1055

भूमिरवागी

283 साक्षी पति कुलदीप सिंह साकिन देह

0.98

0.98

1059

भूमिस्वामी

0.44

0.44

1336/2

भूमिस्वामी

रामचरण पिता कन्ठेदी नि. केवलारी

284

285 संतोष अमोल अशोक पिस. मुरलीधर पता सा. केवलारी

0.07

0.07-

1329/1

भूमिस्वामी

0.75

0.75

1329/2

भूमिस्वामी

286 अच्छेलाल पिता चेतृ धानक साकिन देह

287 घूमन सिंह पिता शंकर सिंह साकिन देह

288 इन्दलसींग, मुन्नासिंह पिता महीपसींग , भगवान सिंह वल्द ऊदलसिंह साकिन देह

289 अजय पिता सुरेन्द्र राजपूत साकिन देह

1.15

1.15

1065/2

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1080/3

भूमिस्वाभी

0.10

0.10

भमिस्वामी

1100/3

0.30

0.30

1162/3

भूमिस्वामी

0.10

0.10

1163/3

भूमिस्वामी

0.10

0.10

1100/4

भूमिस्वामी

सुशीला वेवा सुरेन्द्र राजपूत साकिन देह

290

291 अवधरानी वेवा भबूतसींग साकिन देह

0.11

0.11

1162/4

भूमिस्वामी

0.08

0.08

1163/4

भूमिस्वामी

0.18

0.18

1130/2

भूमिस्वामी

0.10

0.10

1358

भूमिस्वामी

292 राजाराम, नन्हेभाई, हेमराज पिता हरिदास साकिन पिपरिया पचरा

0.12

0.12

1165/1

भूमिस्वामी

293 परमू, राजाराम पिता मुलू, भागबाई पुत्री गुली साकिनदेह

294 अमोल पिता मुरलीधर , साकिन केवलारी

295 मकुंदी, परषोत्तम, संतोष पिस. कमलापत साकिन केवलारी

296 सन्नू, लटोरे पिस पकू, केवलारी , हरिशंकर पिता धोकल, इन्द्रदेव नाबालिग वल्द महादेव वली व स्वयं माँ तुलसाबाई वेवा महादेव साकिन देह, सुन्दरसींग पिता हरवंश, पूरन, हरिया पिता पुजारी

मकुन्दी वल्द कमल कुर्मी साकिन केवलारी 297

298 दरियाव पिता दुर्गा कुर्मी साकिन केवलारी

0.16

0.32

1336/3

भूमिस्वामी

0.13

0.13

1354/3

भूमिस्वामी

0.12

0.12

1359

भूमिस्वामी

0.36

0.36

1364/2

भूमिस्वामी

0.11

1318

0.11

भूमिस्वामी

0.12

1320/1

0.12

भूमिस्वामी

344.06

339.84

690 किता

योग ..

2090

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) -2014- सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है . अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है . अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) बण्डाएवं कार्यपालन यंत्री, पंचर्मनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे .

राज्यसरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 (8 ) -2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है . अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे . इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय- सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे .

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बण्डा में ] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा , दिनांक 25 मार्च 2017 क्र. 81-2016- एलए-4648 ( ए)

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म० प्र ० शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक 12.2.2014 / सात/ ए दिनांक 12 . 112014 (म०प्र० राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि कय नीति " जारी की गयी है ।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग लो० नि०वि परिसर , ओल्ड पलासिया इन्दौर को खंडवा जिले के डुल्हार, पंधाना व्हाया रोशनहार मार्ग के कि0 मी 0 4/10 में जलमग्नीय पुल निर्माण में आने वाली ग्राम सिल्टीया के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो भाग 1 ]

2091 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला - खण्डवा, तहसील पंधाना प०ह० नं० 22 रा०नि०म पंधाना ग्राम सिलटीया राजस्व निरीक्षक मण्डल पंधाना कुल रकबा 0.040 हैक्टर

क भू धारक का नाम

अन्य संपत्ति

सिंचित रकबा

खसरा नंबर

असिंचित रकबा

कुल रकबा हैक्टर में

प्रभावित रकबा हैक्टर में

1

2

3

4

8

5

6

7

=

26 0-760 0-040

1 श्री तिलोकचंद पिता कालूसा निवासी ग्राम पंधाना

0.040

A

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वाति मीणा नायक , कलेक्टर.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्र. 1543.- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1/ 2015- एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा, दिनांक 25-28 जुलाई 2016 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रथम- प्रक्रिया दिमांक 26 जुलाई 2016 को द्वितीय-लेखा दिनांक 27 जुलाई 2016 को तृतीय सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25 जुलाई 2016को प्रथम वन विधि, दिनांक 26 जुलाई 2016 को द्वितीय - सामान्य विधि तथा दिनांक 27 जुलाई 2016 को तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

परीक्षार्थी का नाम

अनु-क्र.

(2)

(1)

पदनाम (3)

विषय (4)

भोपाल संभाग

1

वनक्षेत्रपाल

श्री बृजेन्द्र सिंह जावरिया

प्रथम-प्रक्रिया

2

श्री अरविन्द्र चौहान

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

3

श्री घनेन्द्र वैद्य

परियोजना क्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

4

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. एल. मिश्रा

प्रथम-प्रक्रिया

5

श्रीके. के. यादव

परियोजना क्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

6

श्री आर. के . नामदेव

परियोजना क्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा 2092

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2) 7

श्री पी. के. सिंह

[ भाग 1 (3)

(4)

परियोजना क्षेत्रपाल

8

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. पी . अहिरवार 9

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. एस. वाडिवा 10

श्री घनेन्द्र वैद्य

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

11

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. एल. मिश्रा 12

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती प्रीती काकोड़िया 13

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. बी. यादव 14

श्री के. के. यादव

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

15

श्री गोपाल सिंह

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

16

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. के. लिल्होरे 17

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. के. श्रीवास्तव 18

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. एन. खरे 19

श्रीमती तारिका मौर्य

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल

20

वनक्षेत्रपाल

श्री बृजेन्द्र सिंह जावरिया 21

श्री घनेन्द्र वैद्य

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

22

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. एल. मिश्रा 23

तृतीय - सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. बी. यादव 24

श्री के. के. यादव

तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

25

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. के. श्रीवास्तव

तृतीय-सामान्य विधि ग्वालियर संभाग

26

श्री जय प्रकाश मिश्रा वनक्षेत्रपाल

27

श्री जय प्रकाश मिश्रा

प्रथम-प्रक्रिया

श्री जयप्रकाश मिश्रा

28

श्री आनंद शिवहरे

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

श्री आनंद शिवहरे

29

श्री जय प्रकाश मिश्रा वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि जबलपुर संभाग

30

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती सोनम गड़पाल 31

श्रीमती मनीषा कौरव

प्रथम-प्रक्रिया

प्रथम-प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल

32

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती भावना शर्मा 33

प्रथम-प्रक्रिया

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. पी. मिश्रा 34

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एस.एस. मरावी 35

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री डी. पी. मिश्रा 36

श्री अमर सिंह मरावी वनक्षेत्रपाल

37

श्री पप्पू सिंह वास्केल

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल

38

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री डी. पी. कुशरो 39

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री ए. एस. धुर्वे

40

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री बी. एल. मरावी 41

श्री एम. के . मेहरा

तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

42

श्री आर. सिंह

तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

43

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. एस. उइके 44

श्री पप्पू सिंह वास्केल

तृतीय- सामान्य विधि

तृतीय-सामान्य विधि प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

भोपाल संभाग

1

प्रथम- वन विधि

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती दीपिका मिंज 2

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार 3

द्वितीय-सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

श्री प्रमोद चोपड़े

4

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती प्रीती काकोड़िया

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

2093 (1)

(2)

(4)

(3)

5

श्रीमती दीपिका मिंज

वनक्षेत्रपाल

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 6

श्री शिवपाल पिपरदे

वनक्षेत्रपाल

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा 7

वनक्षेत्रपाल

श्री रघुवंश कुमार सिंह

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा 8

वनक्षेत्रपाल

श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 9

वनक्षेत्रपाल

श्री मनोज कुमार जाटव

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 10

वनक्षेत्रपाल

श्री सुनील कुमार वर्मा

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

ग्वालियर संभाग

11

श्री पी. डी. पचौरी

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि 12

श्रीमती जया पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 13

श्री आनंद शिवहरे

वनक्षेत्रपाल

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 14

श्री पी. डी. पचौरी

वनक्षेत्रपाल

तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

जबलपुर संभाग

15

प्रीति शाक्या

वनक्षेत्रपाल

प्रथम- वन विधि 16

श्री प्रदीप श्रीवास्तव

उप प्रबंधक

प्रथम-वन विधि 17

परिवीक्षाधीन भा.व.से.

द्वितीय - सामान्य विधि श्री अंकुर अवधिया

18

प्रीति शाक्या

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय- सामान्य विधि 19

श्रीमती मनीषा कौरव

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय - सामान्य विधि 20

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय -सामान्य विधि श्री अवधेश धाकड़

21

परिवीक्षाधीन भा.व.से.

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा श्री अंकुर अवधिया

22

प्रीति शाक्या

वनक्षेत्रपाल

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 23

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती सोनम गड़पाल

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा 24

श्री विपिन कुमार पटेल

प्रशिक्षु भा.व.से.

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 25

श्री प्रदीप मिश्रा

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

प्रशिक्षु भा.व.से.

26

वनक्षेत्रपाल

श्री इदेश अचाले

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 27

वनक्षेत्रपाल

श्री शिशुपाल अहिरवार

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा 28

श्रीमती मनीषा कौरव

वनक्षेत्रपाल

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

ए. के. जैन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक 17591 - व.लि.-1-16 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम - 3-2/ 1999/ एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. रामराव भोंसले, कलेक्टर, नरसिंहपुर वर्ष 2017 में नरसिंहपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

क्रमांक

दिनांक

दिन

त्यौहार का नाम (1)

(2)

(3)

(4)

1

17 मार्च 2017

रंगपंचमी पर्व

शुक्रवार

2

8 अगस्त 2017

मंगलवार

कजलियां पर्व 3

28 सितम्बर 2017

गुरुवार

दुर्गा अष्ठमी

उक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होगा.

रामराव भोंसले , कलेक्टर.

2094

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली , दिनांक 10 मार्च 2017

क्रमांक 231 - आर.डी.एम.2017 .-मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2 ( क) /9/08/बी-3 /दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1972 का सं. 02 ) की धारा 02 के खण्ड ( एस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 27 फरवरी 2017 के अनुक्रम में मैं, शिवनारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला सिंगरौली, एतद्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना जियावन में सम्मिलित नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को वर्तमान पुलिस थाना जियावन से विलोपित किया जाकर, थाना सरई के अन्तर्गत संचालित पुलिस चौकी तिनगुड़ी की अधिकारिता में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूं:-

अनुसूची

वर्तमान पुलिस थाना (1)

ग्राम का नाम (2)

प्रस्तावित पुलिस थाना/पुलिस चौकी (3)

1 . देवरा

थाना जियावन, जिला सिंगरौली

पुलिस चौकी तिनगुड़ी, थाना सरई, जिला सिंगरौली

2. छंदना

3. कोल्हूआ

मुड़वा

4.

5. पुरानी देवसर

No. 231 - RDM - Explo - 2017.-In exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Government vide order No. F - 2 (ka ) 9-08- B - 3 - II , Bhopal , dated 30th July , 2010 & clause ( S ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) and under the approval of District Level Committee dated 27th February 2017 , I, Shivnarayan Singh Chauhan, Collector & District Magistrate Singrauli hereby , declare the villages specified in column (2) of the Schedule below having Persent jurisdiction Police Station Jiyawan, District Singrauli to proposed Police post Out Tingudi , Police Station Sarai , District Singrauli (M.P. ) :-

SCHEDULE

Name of Villages (2)

Present Police Station (1)

Proposed Police Station/Police Out Post (3)

1. Devara

Police Station Jiyawan , District

Chhandna

2.

Police Out Post Tingudi, Police Station Sarai , District Singrauli (M.P.) .

Singrauli (M.P. )

3 . Kolhuaa

4. Mudwa

5.

Purani Devasar

क्रमांक 232- आर.डी.एम.2017.- पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक/पु, अ./सिंगरौली/एसी/एम -718-2017, दिनांक 16 जनवरी 2017 के माध्यम से जिला योजना समिति के अनुमोदन दिनांक 29 दिसम्बर 2016 के पालन में पुलिस थाना जियावन के ग्राम देवरा , छंदना, कोल्हूआ , मुड़वा एवं पुरानी देवसर को वर्तमान थाना क्षेत्र जियावन से विलोपित किया जाकर, पुलिस चौकी तिनगुड़ी, पुलिस थाना सरई में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है . प्रस्तुत प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी 2017 के द्वारा अनुमोदित किया गया है.

अतएव उपरोक्त प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-2 ( क) 9-08- बी-3/दो, भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 2 के खण्ड ( एस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस थाना जियावन के ग्राम देवरा , छंदना, कोल्हुआ, मुड़वा एवं पुरानी देवसर को वर्तमान थाना जियावन के क्षेत्राधिकार से विलोपित किया जाकर, पुलिस चौकी तिनगुड़ी, पुलिस थाना सरई, जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाता है.

2095 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्रमांक 236- आर.डी.एम.2017.- मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2 ( क )/9/08/बी-3 /दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1972 का सं . 02) की धारा 02 के खण्ड ( एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 27 फरवरी 2017 के अनुक्रम में मैं, शिवनारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला सिंगरौली, एतद्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना माड़ा में सम्मिलित नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को वर्तमान पुलिस थाना माड़ा से विलोपित किया जाकर, थाना वैढ़न के अन्तर्गत संचालित पुलिस चौकी सासन की अधिकारिता में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूं:-

अनुसूची

प्रस्तावित पुलिस थाना/पुलिस चौकी (3)

ग्राम का नाम (2)

वर्तमान पुलिस थाना (1)

1. चांचर

थाना माड़ा, जिला सिंगरौली

पुलिस चौकी सासन, थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली

2. बसौड़ा

3. मझौली

4. परसदेही

5. सेमरिया

6. मकरोहर

7. झांझीटोला

8. सरईझर

No. 236- RDM -Explo- 2017 . In exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Government vide order No. F - 2 ( ka ) 9-08 - B - 3 - II , Bhopal , dated 30th July 2010 & clause ( S) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) and under the approval of District Level Committee dated 27th February 2017 , I , Shivnarayan Singh Chauhan, Collector & District Magistrate Singrauli hereby , declare the villages specified in column (2) of the Schedule below having Persent jurisdiction Police Station Mada , District Singrauli to proposed Police Out post Sasan , Police Station Waidhan , District Singrauli (M.P.) : -

SCHEDULE

Proposed Police Station/Police Out Post (3)

Present Police Station (1)

Name of Villages (2)

1. Chachar

2. Basauda

Police Station Mada , District Singrauli (M.P. )

Police Out Post Sasan , Police Station Waidhan, District Singrauli (M.P. ) .

3. Majhauli

4. Parsdehi

5. Semariya

6. Makrohar

7. Jhajhitola

8. Saraijhar

क्रमांक 237 - आर.डी.एम.2017.- पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक/पु, अ./सिंगरौली/एसी/एम -719-2017, दिनांक 16 जनवरी 2017 के माध्यम से जिला योजना समिति के अनुमोदन दिनांक 29 दिसम्बर 2016 के पालन में पुलिस थाना माड़ा के ग्राम चांचर, बसौड़ा, मझौली, परसदेही, सेमरिया, मकरोहर, सरईझर एवं झांझीटोला को वर्तमान थाना क्षेत्र माड़ा से विलोपित किया जाकर, पुलिस चौकी सासन पुलिस थाना वैढ़न में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. प्रस्तुत प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी 2017 के द्वारा अनुमोदित किया गया है.

अतएव उपरोक्त प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2 ( क ) 9-08- बी-3 /दो, भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 2 के खण्ड ( एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस थाना माड़ा के ग्राम चांचर , बसौड़ा, मझौली, परसदेही, सेमरिया, मकरोहर, झांझीटोला, एवं सरईझर को वर्तमान थाना क्षेत्र माड़ा के क्षेत्राधिकार से विलोपित किया जाकर, पुलिस चौकी सासन, पुलिस थाना वैढ़न जिला, सिंगरौली के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवनारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

2096

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 25 मार्च 2017

प्र. क्र. 01 - अ - 82 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(4)

(6) (3)

(1)

(5)

07.800

पठादा

छतरपुर छतरपुर

तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ- 82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(3)

(5)

(6) (1)

(2)

(4)

02.750

छतरपुर अचट्ट

छतरपुर

तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ- 82 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा , भाग 1 ]

2097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

05.900 छतरपुर छतरपुर बोंडा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

ईशानगर

07.080 छतरपुर

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक..

अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05 - अ- 82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4)

सीगौन

01.700 छतरपुर छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

2098

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

प्र. क्र. 06- अ-82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) (2)

(3)

01.700 छतरपुर छतरपुर दऊअन पुरवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.

तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु पूरक.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 12 - अ-82-2016-17-1321.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

मैरटोला

(4) 1.846 शहडोल जयसिंहनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , शहडोल (म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र . क्र. 14-अ-82-2016-17-1322.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, भाग 1 ]

2099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(4) 0.669 जयसिंहनगर

(3) लुकामटोला

शहडोल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

म. प्र. (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2, शहडोल

(6) ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 8- अ-82-2016-17-1325.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) पोडी

(4) 2.952 (2) जयसिंहनगर

(1) शहडोल

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , शहडोल म. प्र.

ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 13-अ- 82-2016-17-1326 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) 8.201 (2) जयसिंहनगर

शहडोल

(3) सरदपुर

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , शहडोल म. प्र.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2100

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 क्र. दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-2016-17-1327.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) जयसिंहनगर

(3) पतेरियाटोला

(4) 2.196 (1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2, शहडोल म. प्र.

(6) ओदारी डायवर्सन योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 4 अप्रैल 2017

पत्र क्र. 588- प्रशा.- भू-अर्जन. 2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(4) 14.00 रामनगर

सतना

(3) हिनौती

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री , पक्का बाँध संभाग क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल.

(6) बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 05 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के

भूमि का विवरण

का नाम जिला तहसील

ग्राम

अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं. रकबा ( हे. में )

(6)

(5)

(4)

(2) ग्वालियर

(1) ग्वालियर

258/4 0.040

(3) गुन्धारा

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक -2 डबरा , जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नंहर की 1 आर मायनर के निर्माण हेतु.

योग .. 0.040

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्र. 89 - भू- अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील - गोपद बनास 2102

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (ग) ग्राम- पडैनियाखुर्द

( घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- पडैनियाकला नं. - 74

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.422 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4) 7

0.236

6

0.078

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.061

78/1 , 78/2 , 78/3

2/1

0.022

2/2

0.025

निजी भूमि का योग .. 0.422

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 91 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-गोपद बनास

(ग) ग्राम-खजुरी

( घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बेन्दुआ नं. -83,

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 3.868 हेक्टेयर.

(ङ)

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4) 458

0.100

464/1233

0.016

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

461

0.040

462

0.001

463

0.004

459

0.040 #

भाग 1 ]

2103

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(3)

(4) 478

0.015

460

0.033

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

477/1

0.050

476

0.141

475

0.060

473

0.009

472

0.003

474

0.038

486

0.024

487

0.140

488

0.030

489

0.070

503

0.090

492

0.010

502

0.032

501

0.050

0.009

499

543

0.059

500

0.050

0.100

544

546

0.082

494

0.022

560

0.129

563

0.142

582

0.010

581

0.070

580

0.179

579

0.007

578

0.058

576

0.020

577

0.019

584/1235/1

0.014

0.010

584/1235/2

575

0.143

0.083

574

744

0.107

0.060

746

0.030

747

0.022

573

0.015

749

748

0.045

770

0.005

769

0.012

768

0.020

774

0.048 2104

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4) 766

0.100

767

0.040

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

765

0.077

775

0.060

0.020

776

777

0.012

778

0.030

779

0.230

780

0.330

794

0.102

795

0.010

793

0.160

792

0.100

796

0.010

745

0.002

781

0.016

564

0.003

निजी भूमि का योग .. 3.868

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 93 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग) ग्राम-कोतरकला

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- सीधी गिर्द नं . - 71,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 5.855 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(1)

(2)

0.382

62 70

0.010

(4) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

2105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

(4)

(3)

71

0.122

63

0.001

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.248

75

0.062

78

77

0.160

80

0.085

89

0.020

0.010

90

0.034

88

87

0.129

86

0.116

85

0.053

42

0.132

91

0.962

0.052

84

83

0.048

17

0.158

16

0.021

19

0.042

15

0.162

20

0.064

14

0.282

0.847

8

9

0.545

0.340

7

6

0.220

2

0.548

5.855

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 95 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास 2106

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (ग ) ग्राम- गाडा बबन सिंह

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- गाडा बबन सिंह नं. - 73

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 16.069 हे.

खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

'(3)

(4) (1)

0.045

837/1

0.120

837/2

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर .

837/3

0.140

837/4

0.010

848/1

0.010

848/2

0.025

848/3

0.022

849

0.028

850

0.335

866

0.067

0.069

867

0.040

868/1

0.039

868/2

0.020

871/1

871/2

0.038

872

0.065

0.019

874

0.010

873/1

0.040

873/2

878/1

0.020

878/2

0.020

878/3

0.020

878/4

0.017

0.020

879/1

0.006

879/2

0.044

880

881

0.047

0.037

887

889/3

0.030

0.103

891

0.076

893

0.013

894/1

0.030

894/2

896

0.076

0.093

897

0.520

899

1016

0.550

0.122

1020/1

1020/2

0.035 2107 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(3)

(1)

(2)

(4) 1112/1

0.477

1112/2

0.279

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.730

1111/2

0.082

1105

0.100

1106

0.013

1024

0.063

1104/1

1.196

1104/2

0.260

1025/2

0.045

1025/3

0.058

1037/1

0.030

1037/2

0.040

1038

0.020

1039/1

0.190

1039/2

0.040

1040

0.907

1103/1

0.843

1103/2

0.110

1103/3

0.260

1041

0.070

1043

0.188

1102

1.298

0.211

1042

0.160

1074

1075

0.103

1076

0.138

1201/1

0.089

1101/1

0.080

1101/2

0.245

1099

0.250

1100

0.032

1098

0.030

1097/1

0.210

1097/2

0.210

1096/1

0.610

1096/2

0.040

1077

0.510

1093

0.823

1078

0.041

1095

0.190

1094

0.060

1092

0.060

1089

0.010

1090

0.550 2108

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4) 1084

0.010

1083

0.112

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.007

1079/2

1081/1

0.310

1081/2/1

0.270

0.040

1081/2/2

1284

0.080

1021

0.036

1085

0.197

1268

0.035

निजी भूमि का योग .. 16.069

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 97-भू- अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

तहसील- गोपद बनास

(ख)

(ग) ग्राम-कोठार

( घ) पटवारी हल्का, का नाम व नम्बर - कोठार नं. - 77

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 10.135 हे .

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

(3)

1.662

396

395

0.060

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

(4) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

397/1

0.440

397/2

0.122

389/3

0.016

389/4

0.020

388/1

0.034

398

0.300 2109 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(4)

(3)

399/1

0.090

399/2

0.151

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

545

0.616

400

0.090

1.610

401

402

0.003+

403

0.567

534

0.254

0.217

537

536

0.100

535

0.120

533

0.033

530

0.401

524

0.012

529

0.178

0.017

526

525

0.005

527

0.070

528

0.036

0.023

597

609

0.040

605

0.030

604

0.024

0.062

606

608

0.110

607

0.005

616

0.178

617

0.115

634/1

0.050

634/2

0.092

633

0.094

632

0.010

782/1

0.105

782/2

0.105

0.106

782/3

0.106

782/4

782/5

0.106

0.106

782/6

782/7

0.106

0.010

779/7

779/8

0.080

784

0.047

808

1.015

809

0.046

0.081

394 2110

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(2)

(4)

(3)

610/4

0.049

0.010

405/3

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

10.135

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 99 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग) ग्राम-कोटहा

(

घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- मडवा नं. - 82 ,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.899 हेक्टयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4) 31/88

0.006

32

0.005

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

33

0.050

43

0.007

50

0.010 :

42

0.030

35/1

0.213

41/1

0.458

40/1

0.120

निजी भूमि का योग .. 0.899

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 101 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं 2111 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

जिला- सीधी

(क)

(ख) तहसील-गोपद बनास

(ग) ग्राम- मुगवारी

( घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- मडवा नं. - 82,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.587 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

5/1/1

0.110

5/1/2

0.030

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

(4) ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.030

5/1/3

5/1/4

0.030

5/2

0.034

5/3

0.038

5/4

0.110

5/5

0.040

5/6

0.110

0.040

5/7

5/8

0.100

6/3

0.020

6/4

0.020

0.020

6/5

0.020

6/6

0.420

6/मिन-1

10/1

0.075

0.010

10/2

0.025

11/2

0.032

0.040

11/3

11/4

0.051

20/1

0.051

20/2

0.016

0.008

19/1

0.010

19/2

23/2

0.280

23/मिन-1

0.034 2112

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 0.010

23/4

23/5

0.010

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

23/6

0.020

23/7

0.038

23/मिन-1

0.031

0.070

23/मिन-2

0.070

23/मिन-3

25

0.040

24

0.006

32

0.009

0.177

33

0.120

34

35

0.102

0.181

39

40

0.031

0.017

79

0.080

78/1

0.050

78/2

77

0.040

0.091

82

81

0.050

0.030

89/1

89/2

0.015

89/3

0.015

0:015

89/4

89/5

0.015

89/6

0.015

83/1

0.020

83/2

0.020

0.030

87

0.140

88

0.020

203/1/1

0.020

203/1/2

203/1/3

0.020

0.020

203/1/4

0.020

203/1/5

203/1/6

0.020

203/2

0.040

201

0.102

0.040

205

206

0.050

200/1

0.040

200/2

0.030

0.030

200/3

200/4

0.030 भाग 1 ]

2113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 214

0.060

212

0.060

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

250/1

0.050

254

0.110

253

0.430

7

0.002

31

0.001

80

0.030

निजी भूमि का योग . 4.587

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 103 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

जिला-सीधी

(क)

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) ग्राम- विसैधाटोला

(

घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- जोगीपुर नं. - 76 ,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 5.251 हेक्टेयर.

खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन' अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

9/4

0.140

13

0.142

(4) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

14

0.075

15

0.018

22

0.011

23

0.031

0.005

24

0.054

48

51

0.160

55

0.239

65

0.076

66

0.137 *

2114

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4) 67

0.185

68

0.090

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

77

0.257

78/2

0.012

78/मिन-1

0.020

88

0.040

87

0.002

90

0.108

89

0.116

72

0.240

91

0.063

92

0.453

112

0.002

111

0.035

113

0.120

114

0.056

115

0.038

116

0.030

117

0.050

284/1/2

0.013

284/1/3

0.014

284/2/2

0.014

284/2/3

0.015

0.015

284/2/4

284/3

0.046

284/4/2

0.015

0.022

284/मिन-1

284/मिन-2

0.012

0.020

284/मिन-4

285/1

0.046

0.013

285/2/2

285/3

0.046

0.015

285/4

0.032

285/मिन-2

286/1

0.009

286/2

0.009

286/3

0.009

286/4

0.008

286/5

0.008

286/6

0.008

286/7

0.008

287/1

0.032

287/2

0.095

287/3

0.095

287/4

0.095 2115 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(4)

(3)

288/1/1

0.035

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के 288/1/2

0.095.

निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

288/1/3

0.095

288/1/4

0.095

0.001

288/2

289

0.135

290

0.062

0.067

291

0.060

297

0.110

298

293

0.082

299

0.114

300

0.100

301

0.067

302

0.042

303

0.030

79

0.012

74

0.040

75/2

0.004

75/मिन-1

0.046

0.150

73

76

0.090

5.251

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 105 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनः-

( क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास 2116

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (ग) ग्राम - गाडा लोलर सिंह,

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- गाडा लोलर सिंह नं. - 78

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 7.113 हे.

(ङ)

खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(4) (1)

(2)

(3)

1182/2/2

0.020

1182/2/3

0.020

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

1182/2/4

0.010

0.170

1182/मिन-2

1178/1

0.155

1178/2/1

0.435

1178/2/2

0.080

1178/2/3

0.080

1178/2/4

0.080

1178/2/5

0.080

1178/3

0.120

1177

0.010

1174/1

0.267

1174/2

0.167

1174/3

0.167

1174/4

0.337

1174/5

0.028

1174/6

0.028

0.010

1175

1172

0.013

1173

0.030

1171

0.451

1224

0.040

1222

0.600

1225

0.631

1226

1.747

1229

1.097

1227

0.080

1228

0.020

0.005

1179/1

1179/2

0.025

1217

0.050

1223

0.060

निजी भूमि का योग . 7.113

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 107- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना भाग 1 ]

2117

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील - गोपद बनास

(ग) ग्राम-उपनी

( घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- उपनी नं.-84

( ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 3.832 हे .

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

(3)

(4) 133

0.048

134

0.030

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.020

135

224

0.042

219

0.001

144

0.004

137

0.084

138

0.050

139

0.150

140

0.036

141/1

0.042

142/2

0.050

141/3

0.080

0.080

142/1

142/2

0.060

142/3

0.044

0.050

143

154

0.110

0.006

156

0.035

155

0.060

148/1

148/2

0.046

149

0.083

150

0.046

0.010

152/1

152/2

0.009

153/2

0.060

153/3

0.064 2118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(4)

(3)

170

0.116

171

0.126

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर .

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.003

168

176

0.132

167

0.096

166

0.162

0.048

178

0.012

165

0.422

179

180/1

0.032

0.060

180/2

180/3

0.040

189/1

0.044

0.010

189/2

0.100

189/3

0.100

189/4

189/5

0.080

'191

0.002

188

0.014

103

0.105

190

0.063

101

0.028

102/1

0.169

102/2

0.080

102/3

0.020

0.040

105/1

0.178

99

0.070

98

97

0.080

3.832

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 109 - भू- अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

2119 यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- मझगवां

( घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर - रघुनाथपुर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.498 हे.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

1097/1

0.912

(3)

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

1098/1

0.032

मध्य रेलवे जबलपुर.

(4) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

1100/1

0.459

1090

0.036

1087

0.001

1099/1

0.058

निजी भूमि का योग .. 1.498

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 111 - भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- बघवार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बघवार

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-रकबा 6.767 हेक्टेयर .

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4) 740

1.508

739

0.111

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

737

0.120

0.130

711/1 , 711/2 2120

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (2)

(3)

(1)

(4) 712

0.022

0.072

738

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

713

0.717

0.068

714

715/1 , 715/2/1 ,

0.315

715/2/2

0.164

716/1 , 716/2

0.044

718/1 , 718/2

717

0.013

705/1 , 705/2/1 ,

0.027

705/2/2

704/1/1/1

704/1/1/2

704/1/2

704/2/1

704/2/1/1/1/2

704/2/1/1/2

0.481

704/2/1/1/3

704/2/1/1/4

704/2/1/2

704/2/2

704/2/2/1

704/2/2/2

703/1/1/1/1

703/1/1/1/2

703/1/1/2

703/1/2/1/1

0.564

703/1/2/1/2

703/1/2/2

703/2

722/1/1

722/1/2

0.231

722/1/3

722/2/1

0.045

700/1 , 700/2

0.030

697/1 , 697/2 , 697/3

0.284

702 2121 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 860

0.030

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

862

0.037

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

0.065

863

864/1/1/1

864/1/1/1/2

864/1/1/1/3

864/1/1/1/4

864/1/1/1/5

864/1/1/2

864/1/1/3

864/1/1/4

864/1/1/5

864/1/2/1/1/1

864/1/2/1/2

1.008

864/1/2/2

864/1/3

864/2/1/1

864/2/1/2

864/2/2

864/3

864/4

864/5.

864/6

864/7

864/8

864/9

864/10

890

0.041

891

0.061

892

0.004

0.348

894

896

0.093

889

0.022

881

0.005

0.107

706/1 , 706/2

6.767

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 113 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

2122

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हा रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- मझियार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- अगडाल

(

ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 2.220 हे.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4) 53

0.029

54

0.012

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.127

57

58/1

0.320

0.645

59/1/1 , 59/1/2

60/1

0.005

92

0.160

0.089

61/1/1 , 61/1/2

62

0.078

0.105

63/1

0.101

37/1, 37/2

0.022

36/1

27

0.079

32

0.010

33/1

0.007

34/1

0.002

0.164

31

29

0.047

93

0.201

30

0.010

0.007

28

निजी भूमि का योग .. 2.220

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 115- भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

2123 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-नैकिन

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- नैकिन

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 18.204 हे .

खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

(4) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.360

400/1/1/1 400/1/1/2 400/1/2/1/1 400/1/2/2 400/1/2/3 400/1/2/4 400/1/2/5 400/1/2/6 400/1/2/7 400/1/2/8 400/1/2/9 400/1/2/10 400/1/2/11 400/1/3

0.094

400/2 398/1/1/1/1 398/1/1/1/2 398/1/1/1/3 398/1/1/2 398/1/2

398/2

0.050

401/1

401/2

0.050

0.070

401/3

403

0.060

402

0.03

0.014

404

405

0.016

0.050

412

411

0.004 2124

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4) 0.781

413

0.170

410

0.100

409/1

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

409/2

0.311

443

0.152

463/1/1

463/1/2

463/1/3

463/1/4

0.981

463/1/5

463/1/6

463/2

0.088

462

0.049

445

0.284

444

0.016

447/1/1

447/1/2

0.278

447/2

447/3

447/4

449/1/1

449/1/2

0.375

449/2

449/3

449/4

449/5

451/1

451/2

451/3

0.163

451/4

452/1

452/2

452/3

452/4

0.166

452/5

452/6

452/7

450

0.565

2341/1/1

2341/1/2

2341/1/3

0.382

2341/1/4

2341/2 2125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

(4) 2342/1

2342/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

2342/3

2342/4

2342/5

0.091

2342/6/1

2342/6/2

2342/7/1

2342/7/2

2359/1

2359/2

2359/3

0.104

2359/4

2359/5

2338/1

2338/2

2338/3

0.344

2338/4

2338/5

2337/1

2337/2

0.067

2337/3

2337/4/1

2337/4/2

2337/4/3

2360

0.054

2358

0.026

2357/1

2357/2

2357/3/1

2357/3/2

2357/4/1/1/1

2357/4/1/1/2

2357/4/1/1/3

0.438

2357/4/1/1/4

2357/4/1/2

2357/4/2

2357/4/3

2357/4/4

2356/1

0.005

2356/2

2356/3 2126

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 2490/1

2490/2

0.104

2490/3

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

2489/1

2489/2

0.037

2489/3

2491/1

2491/2

0.081

2491/3

2493/1

2493/2

0.129

2493/3

2352/1

2352/2

0.020

2352/3

2354/1

2354/2

2354/3

0.009

2354/4

2354/5

0.314

2496

2495

0.368

0.021

2497

0.424

2510/1 , 2510/2

0.016

2509/1 , 2509/2

2508/1

2508/2/1

2508/2/2

0.078

2508/2/3

2511/1

2511/2/1

2511/2/2/1

0.189

2511/2/2/2

2511/2/3

0.153

2507

2534

0.444

2537

0.140

0.180

2872

2873/1

2873/2

2873/3

0.154

2873/4

2873/5

0.277

2918 2127 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(4)

(3)

2919/1

0.018

0.002

2919/2

2919/3

0.002

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.002

2919/4

2919/5

0.002

2919/6

0.002

0.002

2919/7

2921/1

2921/2

2921/3

2921/4

0.017

2921/5

2921/6

2921/7

0.070

2780

2920/1

2920/2

2920/3

2920/4

0.074

2920/5

2920/6

2920/7

2917

0.093

0.010

2914

0.010

2915

0.010

2908

2912

0.03

0.010

2916

2909

0.030

2910

0.020

2911

0.030

0.060

2913

2922/1

2922/2

2922/3

2922/4

0.065

2922/5

2922/6

2922/7

3064

0.030

3062

0.074

3065/1

3065/2/1

3065/2/2

0.307

3065/2/3

3065/3

3065/4 2128

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(2)

(4) (1)

(3)

3061/1/1

3061/1/2

0.303

3061/1/3

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

3061/1/4

2932/1

0.173

2933/1

0.071

2935/1

0.220

2936

0.013

2938/1

0.044

2941/1

0.142

0.070

2940/1/1 , 2940/1/2

0.047

3001/1 , 3001/2

0.050

2942

2944/1

0.173

2943/1/1

0.173

2782/1

0.153

2783

0.076

0.070

2779

2696

0.087

2700

0.136

2697

0.028

0.257

2694

2695

0.040

2947/1/1

2.025

2947/1/2, 2947/2/1

0.019

2948/1/1 , 2948/1/2

0.100

2948/2

2692

0.219

2690

0.050

2691

0.032

2784

0.097

2937/1

0.237

2693

1.251

2946/1

0.394

2781

0.322

3000/1

0.042

2929

0.006

2538

0.004

446

0.081

3034/1

0.060 भाग 1 ]

2129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 3063

0.002

निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

2488/2/2

0.001

2533

0.002

0.001

2689

2934/1

0.024

0.005

2698

निजी भूमि का योग .. 18.204

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 117- भू-अर्जन -2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा. इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

जिला- सीधी

(क)

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- रघुनाथपुर

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- रघुनाथपुर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 15.954 हे .

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

(4) 121

0.012

122

0.020

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

478

0.030

477

0.284

0.048

476/1

481/1

0.447

492

0.064

491

0.024

485

0.100

484

0.016

0.006

483/1

482

0.092 2130

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(2)

(4)

(3)

0.020

473/1

475/1

0.242

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

472/1

0.023

464

0.114

127

0.020

126/1

0.010

126/2

0.010

126/3

0.010

126/4

0.010

124

0.251

123

0.081

120

0.012

108/1/1

108/1/2

108/2

0.040

108/3

108/4

128

0.080

470.

0.033

0.153

471/1

0.060

125/1

125/2

0.060

125/3

0.070

125/4

0.070

129

0.130

0.081

130/1/1/1

0.010

130/1/1/2

0.090

130/1/2

130/1/3

0.100

107

0.100

106/1

106/2/1

0.005

106/2/2/1

106/2/2/2

135

0.190

132

0.020

467

0.037

469

0.120

468

0.010

0.062

133/1/1

0.070

133/1/2

133/1/3

0.060

134/1

0.040

134/2

0.070 2131 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(4)

(3)

136/1

0.030

136/2

0.070

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

160

0.025

159

0.151

137/1/1

0.028

137/1/2

0.030

137/1/3

0.030

0.030

137/1/4

0.020

137/1/5/1

137/1/5/2

0.010

137/1/6/1

0.030

137/1/6/2

0.010

138/1/1

0.138

0.010

138/1/2

140/1

0.157

142

0.003

0.030

143

0.008

144

0.063

158

0.040

157

155

0.050

156

0.100

420/1

0.050

420/2

0.060

420/3

0.050

420/4

0.050

420/5

0.060

170

0.319

150/1/1

0.069

0.010

150/1/2

0.010

150/1/1/2

150/1/3

0.009

150/1/4

0.006

422/1

0.021

421/1

0.038

419/1

0.246

0.040

423/1

425/1

0.268

431/1

0.160

432/2

431/3

146

0.041

147/1

0.128

147/2 2132

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(3)

(4) (2)

148/1/1

0.060

148/1/2

0.052

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

149/1

0.016

0.040

0.046

151/1/2

152/1

0.124

153/1

0.058

154

0.040

430/11

0.018

430/2

427

0.012

413

0.450

412

0.019

0.160

411

0.219

410/1/1

410/2

0.280

409

0.060

403

0.035

0.029

402

416/1374/1

0.212

0.021

416

426/1

0.270

417/1

0.030

418/1

0.316

414/1

0.162

415/1

0.067

272

0.082

0.024

270/1

271/1

0.050

271/2/1

0.052

273/1

0.066

273/2

0.120

269

279

0.097

268/1

0.014

266/1

0.120

0.204

265/1

261/1

0.059

261/2

0.007

260

0.023

262

0.594

278

0.034

286

0.014

285

0.063 2133 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(4) (2)

(3)

281/1

0.090

0.003

280/1

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

282/1

0.101

283/1

0.123

284

0.018

+

0.112

290/1

289

0.015

292

0.158

291/1

0.044

293/1

0.102

294/1

0.069

1059

0.133

1060

0.012

263

0.418

1065

0.061

1071

0.050

0.090

1064

0.060

1063

0.014

1062/1

1058

0.021

295

0.091

1073/1

0.839

1074/1

0.297

1075

0.142

252/1

0.144

253/1

1.497

0.090

1072

1070

0.270

1069

0.013

0.030

479

0.005

141

1068

0.018

निजी भूमि का योग .. 15.954

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 119 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 2134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- गोड़हा टोला

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बघवार

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 9.360 हे.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(2)

(4) 0.294

(1) 81/मिन. 1 81/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर .

69/मिन. 11 69/2

0.716

69/3

68

0.171

70/1/1/1

70/1/1/2

70/1/1/3

70/1/2/1

70/1/2/2

70/1/3/1

70/1/3/2

1.557

70/1/3/3

70/1/4/1

70/1/4/2

70/1/4/3

70/1/5/1

70/1/5/2

70/1/5/3

70/1/5/4

70/2

80

0.292

0.002

79

71

0.696

205

0.156

204

0.280 2135 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(4) (1)

(2)

(3)

136

0.105

137/1

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

137/2

137/3

137/4

137/5

137/6

0.310

137/7

137/8

137/9

137/10

137/11

138/1

138/2/1

138/2/2

0.263

138/3/1

138/3/2

139

0.201

140/1/1/1/

140/1/2

140/2

0.102

140/3

140/4

140/5

141/1

141/2/1

0.092

141/2/2

146/1

146/1/2

146/1/3

146/1/4

146/1/5

146/1/6

146/2

146/3

0.811

146/4

146/5

146/6

146/7

146/8

146/9

146/10

147

0.016

148

0.120 2136

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 0.104

127/1 , 127/2

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

149/1/1/1/1

मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

149/1/1/1/2

149/2

149/3

0.439

149/4

149/5

149/6

122/1

122/2/1

122/2/3

0.727

122/2/4

122/2/5

122/2/6

122/2/7

121/1/2/1

121/1/2/2

0.016

121/1/2/3

121/2

119/1

119/2/1

0.103

119/2/2

161

0.104

162/1

162/2

1.033

162/3

158

0.112

159

0.012

120/1/1/1

120/13

120/1/2

120/2

120/3/1

120/3/2

120/4

120/5

0.526

120/6

120/7

120/8

120/9

120/10

120/11

120/12

9.360

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2137 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्र. 121- भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. +

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- पडखुरी पवाई

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर - पडखुरी 588 नं. 35

ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.048 हे.

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(2)

(1)

(4) 0.100

1288

0.400

1289

ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

1290/1

0.038

1290/2

1290/3

1291

0.020

1295

0.009

0.037

1296 1297/1

0.115

1297/2 1297/3

0.014

1302/1 1302/2

1303

0.100

0.100

1305

0.022

1306

0.105

1314

0.078

1315

0.044

1326/1 1326/2.

1327/1/1

0.226

1327/1/2 1327/2 2138

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (2)

(1)

(4)

(3)

1328

0.052

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

0.001

1329

मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

1330/1

1330/2

0.090

1330/3

1330/4

1331

0.114

1332/1

1332/2

0.112

1332/3

1333

0.039

1366

0.100

1371/1/1

1371/1/2

1371/2

0.044

1371/3

1371/4

1386

0.130

1390/1

1390/2/1

0.588

1390/2/2

1390/2/3

1392

0.089

1393/1/1

0.024

1393/1/2

1393/2

1396/1

0.030

1396/2

1403

0.001

1404

0.014

1405/1

0.048

1405/2

1406/1/1

1406/1/2

1406/1/3

1406/2

0.236

1406/3

1406/4

1406/5

1406/6

1406/7

0.100

1407

1408

0.021

1410

0.342 2139 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(4)

(3)

1411

0.015

1412/1

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

1412/2

1412/3/1

0.092

1412/3/2

1412/3/3

0.172

1413/1 , 1413/2

0.078

1415

0.057

1416/1 , 1416/2

1454

0.014

1391

0.037

4.048

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 123- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

तहसील - चुरहट

(ख)

(ग ) ग्राम-चंदैनिया

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- चंदैनिया नं . -07

(घ)

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 2.830 हे.

(ङ)

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

(3)

(4) 0.137

7/1 , 7/2

10

0.128

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

10/812

0.100

11

0.073

12

0.138

35

0.033

36

0.021

37

0.033 2140

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(2)

(4)

(3)

0.118

88

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

89

0.113

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

0.661

94

95

0.095

96

0.025

100

0.028

109/1

109/2

0.068

109/3

109/4/Ka

109/4/Kha

110/1/2

110/1/3

110/1/4

110/1/5

0.370

110/2/1

110/2/2

110/3/1

110/3/2

0.328

111/2/2

137/1/1

137/1/2

137/1/3

137/1/4

0.317

137/1/5

137/1/6

137/2

138/1/1

138/1/2

0.024

138/1 /Ka

138/1 /Kha

138/2

140

0.020

2.830

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 फरवरी 2017

प्र. क्र. 113- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहींहै, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- जमनी हल्का नं. 017

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.970 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 421/2

0.040

निजी भूमि

0.050

421/1

निजी भूमि 420/1

0.010

निजी भूमि 420/2

0.010

निजी भूमि 419

0.010

निजी भूमि

0.020

418

निजी भूमि 397

0.270

निजी भूमि 398

0.010

निजी भूमि

0.010

399

निजी भूमि 391/1

0.140

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.080

391/2

निजी भूमि

0.020

392/1

निजी भूमि

0.010

389

निजी भूमि

0.070

370/1 / Ka

निजी भूमि

0.070

370/1 / Kha

निजी भूमि

0.010

371/1

निजी भूमि

0.020

353

निजी भूमि 352

0.020

निजी भूमि

0.100

344

निजी भूमि

0.170

345/1

निजी भूमि

0.010

346/1

निजी भूमि 309

0.060

निजी भूमि 310

0.050

निजी भूमि 313

0.020

निजी भूमि

0.020

314

निजी भूमि

0.070

293

निजी भूमि

0.160

294

निजी भूमि

0.010

295

निजी भूमि

0.110

269/1

निजी भूमि

0.080

269/424

निजी भूमि 268

0.010

निजी भूमि 238

0.080

निजी भूमि

0.020

239

निजी भूमि 216

0.010

निजी भूमि 214

0.090

निजी भूमि

0.010

213

निजी भूमि 212/1

0.020

निजी भूमि भूमि..1.970

कुल रकबा निजी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 114-अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 2142

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- सिमरिया गुलाबसिंह हल्का नं. 016 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.860 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

भूमिका प्रकार (3)

0.030

404/1

निजी भूमि 404/2

0.030

निजी भूमि 412/1

0.100

निजी भूमि 412/2

0.040

निजी भूमि 426

0.010

निजी भूमि

0.170

422

निजी भूमि 421/1

0.120

निजी भूमि

0.110

644

निजी भूमि

0.010

645

निजी भूमि

0.080

646

निजी भूमि

0.100

648

निजी भूमि 649

0.060

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि . .0.860

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

[ भाग 1 प्र. क्र. 115- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- नरगी, प.ह.नं. 0.014

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.580 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.030

824

निजी भूमि

0.060

823

निजी भूमि 822

0.030

निजी भूमि 821

0.080

निजी भूमि

0.040

820

निजी भूमि

0.040

813

निजी भूमि

0.100

810

निजी भूमि

0.070

192

निजी भूमि

0.010

188

निजी भूमि

0.030

92/2

निजी भूमि

0.100

93/1

निजी भूमि

0.010

93/2

निजी भूमि

0.130

94

निजी भूमि

0.010

89/2

निजी भूमि

0.050

76

निजी भूमि भाग 1 ]

2143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3) 77

0.010

निजी भूमि 75

0.080

निजी भूमि 74

0.050

निजी भूमि 62

0.020

निजी भूमि

0.010

61

निजी भूमि

0.060

102

निजी भूमि 103

0.100

निजी भूमि 58/1

0.060

निजी भूमि 58/3

0.040

निजी भूमि 57

0.010

निजी भूमि 56

0.010

निजी भूमि 54

0.030

निजी भूमि 55

0.030

निजी भूमि 51

0.010

निजी भूमि 26

0.160

निजी भूमि 21

0.050

निजी भूमि 24

0.030

निजी भूमि 22

0.030

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .1.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 20 मार्च 2017

प्र. क्र. 068 - अ- 82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग) ग्राम- इमलिया हल्का नं. 032

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-10.33 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1.20

611/1

निजी भूमि

1.00

611/2/Kha

निजी भूमि

1.40

611/3

निजी भूमि

1.60

611/4

निजी भूमि

1.16

611/5

निजी भूमि

1.00

611/6

निजी भूमि 628/1

1.40

निजी भूमि 628/3

1.40

निजी भूमि 567

0.03

निजी भूमि 561

0.02

निजी भूमि 562

0.02

निजी भूमि

0.01

565

निजी भूमि

0.03

566

निजी भूमि 560

0.01

निजी भूमि 556

0.05

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .10.33

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत शेष बॉध ( छूटे हुये रकबे ) निर्माण कार्य हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकताहै.

पन्ना, दिनांक 21 मार्च 2017.

प्र. क्र. 093 - अ- 82- वर्ष 2015-16.-भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2144

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- उमरहट, प.ह.नं. 032

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.633 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3)

0.016

597

निजी भूमि

0.090

598/1

निजी भूमि 598/2

0.010

निजी भूमि

0.040

599/1/1

निजी भूमि 596

0.083.

निजी भूमि 595

0.083

निजी भूमि

0.384

593

निजी भूमि 594

0.058

निजी भूमि

0.003

588

निजी भूमि 586

0.029

निजी भूमि 587

0.051

निजी भूमि 584

0.051

निजी भूमि 583

0.058

निजी भूमि

0.002

505

निजी भूमि 551

0.141

निजी भूमि 506

0.003

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

507

0.022

निजी भूमि 550

0.003

निजी भूमि 515

0.048

निजी भूमि

0.040

516

निजी भूमि

0.064

517

निजी भूमि 518

0.070

निजी भूमि 521

0.090

निजी भूमि 522

0.064

निजी भूमि

0.050

523/1

निजी भूमि 523/2

0.033

निजी भूमि

0.003

524

निजी भूमि

0.051

525

निजी भूमि

0.032

526

निजी भूमि 325

0.051

निजी भूमि 328

0.016

निजी भूमि 326

0.003

निजी भूमि

0.032

327/1

निजी भूमि 327/2

0.032

निजी भूमि

0.045

243

निजी भूमि 245

0.003

निजी भूमि

0.115

244

निजी भूमि

0.003

236

निजी भूमि

0.040

237

निजी भूमि

0.003

238

निजी भूमि 191

0.077

निजी भूमि

0.016

192

निजी भूमि 190

0.057

निजी भूमि 170

0.016

निजी भूमि

0.032

171

निजी भूमि

0.038

187

निजी भूमि 188

0.016

निजी भूमि 186

0.016

निजी भूमि 172

0.048

निजी भूमि 173

0.064

निजी भूमि 159

0.002

निजी भूमि

0.003

156

निजी भूमि भाग 1 ]

2145

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3) 157

0.083

निजी भूमि 155

0.070

निजी भूमि 149/1

0.077

निजी भूमि 148

0.013

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि . .2.633

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 099 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- सिंहासर , प.ह.नं. 033

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.367 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका

कुल अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

प्रकार (3) (1)

(2)

569

0.090

निजी भूमि 568

0.090

निजी भूमि

0.070

502/1

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.020

502/2

निजी भूमि 499

0.016

निजी भूमि

0.001

491

निजी भूमि

0.036

492

निजी भूमि 490

0.090

निजी भूमि

0.010

489

निजी भूमि 486

0.030

निजी भूमि 487

0.060

निजी भूमि 484

0.001

निजी भूमि

0.108

483

निजी भूमि

0.020

479

निजी भूमि 480

0.090

निजी भूमि

0.028

410

निजी भूमि

0.041

411

निजी भूमि

0.020

408

निजी भूमि

0.028

412/1

निजी भूमि

0.020

412/2

निजी भूमि

0.010

413

निजी भूमि

0.048

414

निजी भूमि 195

0.090

निजी भूमि

0.120

196

निजी भूमि

0.010

199/1

निजी भूमि 200/1

0.035

निजी भूमि 200/2

निजी भूमि

0.025

200/3

0.018

निजी भूमि

0.048

204

निजी भूमि

0.006

202/1

निजी भूमि 202/2

0.008

निजी भूमि

0.002

202/3

निजी भूमि

0.030

203

निजी भूमि

0.016

206

निजी भूमि 184/1

0.066

निजी भूमि 182

0.010

निजी भूमि

0.048

183

निजी भूमि 211

0.016

निजी भूमि 2146

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(3)

(2)

(1)

178

0.016

निजी भूमि 179

0.016

निजी भूमि 233

0.016

निजी भूमि 163

0.042

निजी भूमि 161

0.030

निजी भूमि

0.020

248

निजी भूमि 249/1

0.060

निजी भूमि

0.012

249/2

निजी भूमि 250

0.048

निजी भूमि 251

0.009

निजी भूमि 253

0.010

निजी भूमि 254

0.060

निजी भूमि 276

0.030

निजी भूमि 275

0.078

निजी भूमि 274

0.036

निजी भूमि

0.020

273

निजी भूमि

0.060

272

निजी भूमि 289

0.020

निजी भूमि 292

0.042

निजी भूमि 291

0.042

निजी भूमि 293

0.020

निजी भूमि 294

0.072

निजी भूमि

0.042

298

निजी भूमि 299

0.072

निजी भूमि 302

0.016

निजी भूमि 303

0.003

निजी भूमि

.2.367

कुल रकबा निजी भूमि .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 100- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- पड़रियाकलां, प.ह.नं. 018

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.755 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमि का प्रकार (3) (1)

3101

0.060

निजी भूमि

0.020

3100

निजी भूमि

0.020

3104

निजी भूमि

0.072

3103

निजी भूमि

0.072

3112

निजी भूमि

0.060

3113

निजी भूमि 3114

0.016

निजी भूमि

0.025

3130

निजी भूमि

0.060

3131

निजी भूमि

0.084

3078

निजी भूमि 3077

0.044

निजी भूमि 3072

0.044

निजी भूमि 3073

0.060

निजी भूमि 3062

0.096

निजी भूमि 3060

0.320

निजी भूमि

0.003

3061

निजी भूमि

0.064

3016

निजी भूमि 3059

0.025

निजी भूमि

0.020

3025

निजी भूमि भाग 1 ]

2147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3) 3024

0.041

निजी भूमि 3023

0.041

निजी भूमि 3022

0.084

निजी भूमि 2866

0.010

निजी भूमि 2865

+0.010

निजी भूमि 2851

0.060

निजी भूमि 2852

0.480

निजी भूमि 2861

0.010

निजी भूमि 2857

0.138

निजी भूमि 2858

0.010

निजी भूमि 2859

0.024

निजी भूमि

0.020

2841

निजी भूमि

0.058

2839

निजी भूमि 2838

0.051

निजी भूमि 2837

0.022

निजी भूमि 2832

0.035

निजी भूमि 2833

0.035

निजी भूमि 2836

0.040

निजी भूमि 2834

0.030

निजी भूमि

0.060

2829

निजी भूमि 2835

0.020

निजी भूमि 2828/2

0.030

निजी भूमि 2828/1

0.030

निजी भूमि 2572

0.030

निजी भूमि 2573

0.064

निजी भूमि

0.120

निजी भूमि 2700

2696

0.090

निजी भूमि

0.100

2691

निजी भूमि 2697

0.060

निजी भूमि 2656

0.020

निजी भूमि

0.040

2688

निजी भूमि 2689

0.060

निजी भूमि

0.030

2658

निजी भूमि 2687

0.010

निजी भूमि 2676

0.080

निजी भूमि

0.120

2668

निजी भूमि 2669

0.090

निजी भूमि 2678

0.020

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.010

2679

निजी भूमि 2680

0.024

निजी भूमि 2674

0.120

निजी भूमि 2675

0.010

निजी भूमि

0.020

2669

निजी भूमि

0.012

2670

निजी भूमि 2671

0.032

निजी भूमि 2672

0.020

निजी भूमि 2296

0.162

निजी भूमि 2296/3246

0.120

निजी भूमि

0.060

2200

निजी भूमि

0.002

2141

निजी भूमि 2146

0.020

निजी भूमि

0.060

2148

निजी भूमि 2180

0.032

निजी भूमि

0.030

2149

निजी भूमि

0.060

2179

निजी भूमि 2177

0.010

निजी भूमि 2165

0.010

निजी भूमि 2176

0.060

निजी भूमि 2175

0.036

निजी भूमि

0.030

2187

निजी भूमि 2173

0.030

निजी भूमि 2188

0.030

निजी भूमि

0.048

2190

निजी भूमि

0.020

1914

निजी भूमि

0.020

1915

निजी भूमि 1916/2

0.016

निजी भूमि

0.020

1917/1

निजी भूमि 1917/2

0.010

निजी भूमि

0.030

1918

निजी भूमि

0.030

1919

निजी भूमि 1920

0.010

निजी भूमि

0.020

1922

निजी भूमि

0.010

1923

निजी भूमि 1925

0.020

निजी भूमि 1926

0.030

निजी भूमि 1927

0.018

निजी भूमि 1928

0.016

निजी भूमि 2148

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(3) (1)

(2)

1885

0.020

निजी भूमि 1884

0.016

निजी भूमि 1879

0.030

निजी भूमि 1880

0.042

निजी भूमि 1875

0.016

निजी भूमि 1876

0.036

निजी भूमि 1877

0.016

निजी भूमि 1878

0.020

निजी भूमि 1843

0.020

निजी भूमि

0.060

1844

निजी भूमि 1845

0.036

निजी भूमि 1847

0.120

निजी भूमि 1848.

0.030

निजी भूमि 1819

0.036

निजी भूमि 1820

0.010

निजी भूमि 1821

0.036

निजी भूमि 1822

0.036

निजी भूमि

0.060

1823

निजी भूमि 1824

0.018

निजी भूमि 1815/1

0.010

निजी भूमि

0.010

1815/2

निजी भूमि 1814

0.060

निजी भूमि 416

0.048

निजी भूमि 266

0.120

निजी भूमि 415

0.072

निजी भूमि 411

0.020

निजी भूमि 412

0.060

निजी भूमि

0.090

398

निजी भूमि 399

0.060

निजी भूमि 395

0.010

निजी भूमि 396

0.090

निजी भूमि 397

0.020

निजी भूमि 394

0.010

निजी भूमि 393

0.020

निजी भूमि 389

0.030

निजी भूमि 392

0.150

निजी भूमि

0.012

391

निजी भूमि 357

0.134

निजी भूमि

[भाग 1

(2)

(1)

(3)

0.010

461

निजी भूमि

0.030

459

निजी भूमि 462

0.051

निजी भूमि 351

0.162

निजी भूमि

+ 0.010

350

निजी भूमि

0.156

349

निजी भूमि

0.060

473

निजी भूमि

0.020

474

निजी भूमि

0.048

475

निजी भूमि

0.032

485/1

निजी भूमि 709

0.108

निजी भूमि

0.020

710

निजी भूमि

0.204

693

निजी भूमि

0.020

692

निजी भूमि

0.010

691

निजी भूमि

0.090

678

निजी भूमि

0.010

690

निजी भूमि

0.078

680

निजी भूमि

0.010

681

निजी भूमि

0.042

682

निजी भूमि

0.042

683

निजी भूमि

0.010

684

निजी भूमि

0.010

685

निजी भूमि

0.010

687

निजी भूमि

0.072

674

निजी भूमि

.7.755

कुल रकबा निजी भूमि .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 101 - अ- 82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा भाग 1 ]

2149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- नारायणपुरा , प.ह.नं. 017

(घ) क्षेत्रफल-5.690 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 2517/1

0.038

निजी भूमि 2517/2

0.040

निजी भूमि

0.032

2518/1

निजी भूमि 2518/2

0.040

निजी भूमि 2519

0.072

निजी भूमि 2219

0.020

निजी भूमि 2221

0.048

निजी भूमि 2222

0.030

निजी भूमि 2223

0.084

निजी भूमि 2224

0.030

निजी भूमि 2229

0.042

निजी भूमि

0.048

2230

निजी भूमि 2231/1

0.030

निजी भूमि 2232

0.030

निजी भूमि 2233

0.016

निजी भूमि

0.036

2235

निजी भूमि 2236

0.016

निजी भूमि 2238

0.084

निजी भूमि 2240

0.030

निजी भूमि 2441/1

0.042

निजी भूमि

0.120

2441/2

निजी भूमि 2239

0.020

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.066

2206/2

निजी भूमि 2207/1

0.036

निजी भूमि 1231

0.009

निजी भूमि

0.060

1234

निजी भूमि

0.019

1236

निजी भूमि 1237

0.042

निजी भूमि 1238/1

0.010

निजी भूमि 1238/2

0.036

निजी भूमि

0.120

1222

निजी भूमि 1227/1क

0.042

निजी भूमि

0.032

1219/2/क

निजी भूमि 1219/1

0.100

निजी भूमि 1217

0.108

निजी भूमि 1210

0.018

निजी भूमि

0.032

1211

निजी भूमि

0.032

1214

निजी भूमि 1213

0.030

निजी भूमि

0.066

1209

निजी भूमि 1189

0.032

निजी भूमि

0.060

1190

निजी भूमि 1192

0.042

निजी भूमि 1183

0.040

निजी भूमि

0.020

1184

निजी भूमि

0.030

1185

निजी भूमि 1186

0.012

निजी भूमि

0.042

1132

निजी भूमि

0.025

1133

निजी भूमि

0.020

1134

निजी भूमि

0.040

1146

निजी भूमि

0.030

1147

निजी भूमि

0.040

1148

निजी भूमि

0.040

1149

निजी भूमि 1150/1

0.010

निजी भूमि

0.020

1150/2

निजी भूमि

0.030

1151/1

निजी भूमि 1151/2

0.020

निजी भूमि 1152

0.090

निजी भूमि

0.024

849

निजी भूमि

0.054

852

निजी भूमि 2150

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

(2)

(3) (1)

0.042

853

निजी भूमि 854

0.035

निजी भूमि 855

0.032

निजी भूमि 857

0.040

निजी भूमि 858

0.096

निजी भूमि 859

0.090

निजी भूमि 860

0.020

निजी भूमि 861

0.044

निजी भूमि 862

0.036

निजी भूमि 863

0.040

निजी भूमि 867

0.040

निजी भूमि 868

0.030

निजी भूमि 872

0.030

निजी भूमि 873

0.040

निजी भूमि 907

0.054

निजी भूमि

0.042

906

निजी भूमि

0.042

905

निजी भूमि 902

0.060

निजी भूमि 903

0.028

निजी भूमि

0.020

904

निजी भूमि 901

0.084

निजी भूमि 930

0.020

निजी भूमि

0.060

899

निजी भूमि

0.054

897

निजी भूमि

0.020

896

निजी भूमि

0.020

607

निजी भूमि 608

0.032

निजी भूमि

0.066

609

निजी भूमि 595

0.048

निजी भूमि 596

0.048

निजी भूमि 592

0.038

निजी भूमि

0.016

593

निजी भूमि

0.019

594

निजी भूमि 514

0.020

निजी भूमि 528

0.066

निजी भूमि 526

0.048

निजी भूमि

0.020

527

निजी भूमि 524

0.022

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

525

0.045

निजी भूमि 531

0.020

निजी भूमि

0.016

493

निजी भूमि

0.041

492

निजी भूमि

0.020

491

निजी भूमि

0.038

425/1

निजी भूमि 425/2

0.010

निजी भूमि

0.054

532

निजी भूमि 538

0.042

निजी भूमि 537

0.019

निजी भूमि 541

0.042

निजी भूमि 543

0.030

निजी भूमि

0.030

544

निजी भूमि

0.020

542

निजी भूमि 545/1

0.150

निजी भूमि

0.042

553/2

निजी भूमि

0.114

554

निजी भूमि

0.020

565/1

निजी भूमि

0.080

565/2

निजी भूमि 557/2 d

0.038

निजी भूमि

0.060

557/2K

निजी भूमि

0.108

558/2

निजी भूमि

0.096

241/3

निजी भूमि

0.090

240

निजी भूमि 239

0.040

निजी भूमि 237

0.066

निजी भूमि

0.200

1059/ 1 क

निजी भूमि

0.020

1059/ 1 /ख

निजी भूमि

0.020

1059/2

निजी भूमि

0.030

1058

निजी भूमि

5.690

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2151

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत ) खरगोन , दिनांक 14 मार्च 2017

क्र. 112- भू-अर्जन-17 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन अधिनियम की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची ( 3 ) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- सनावद

(ग) ग्राम- बेडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.680 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में) '

(1)

(2)

579/1

0.364

638/1

0.072

638/2

0.172

638/4

0.072

कुल योग. 0.680

अनुसूची (2)

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची ( 3 )

भू-अर्जन अधिनियम की धारा -19 ( 1 ) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा -19 ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1. वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः-( 1 ) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख ) का एक बारगी संदाय किया जायेगा . एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसकी वर्गीकरण इस प्रकार है:-

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/ - प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन , विधवा , परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/ - प्रति एकड़.

(2 ) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक- पृथक 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी . सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/ - देय होगा.

2. ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायेंः-कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक -12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/ - प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये लिये दिया जाना प्रावधानित.

3. खेतों में आवागमन हेतु मार्ग:- एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/ रोड़ अवरुद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है . रेल्वे पथ के दोनों और खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है ..

4. शेष बची भूमि का अधिग्रहणः-कृषक की 75 प्रतिशत/ प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टेयर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी . इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा.

5. सिंचाई हेतु पाईप लाईन निकालने की अनुमतिः-सिंचाई के लिए पाईप लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू- अर्जन से प्रभावित भू- स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी .

6. संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः-रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य 2152

क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

7. विशेष पुनर्वास अनुदान ( देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि) -( अ ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जायेगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशिमें से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

8. प्रशिक्षणः- एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू- विस्थापितों और उनके आश्रितों ( आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति ) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएँ आयोजित की जावेंगी:-

1 ( अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों के मेशन , वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग , शटरिंग, मोटर ड्राईविंग , पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जायेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस- पास के क्षेत्र में राज्य के आईटीआई में प्रशिक्षण प्रायोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का . प्रयास किया जायेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

11. स्वास्त्थ सेवाएं:-परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( रा. ) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत ) क्र. 113 - भू-अर्जन-17. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन अधिनियम की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची ( 3 ) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-सनावद

(ग) ग्राम- भगोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

9. भूमि विकास राशिः- वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है , यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुवर्नास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि ( अधिकतम 2 हेक्टर ) के लिए देय होगी.

10. छात्रवृत्तिः-प्रभावित परिवार के छात्र- छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी . अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी . यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.020

32/14

0.024

32/2

32/15

0.041

0.085

कुल योग..

भाग 1 ]

अनुसूची ( 2 )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची ( 3 )

भू-अर्जन अधिनियम की धारा -19 ( 1 ) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा -19 ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1. वार्षिकी या नियोजन का विकल्पः-( 1 ) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ ( न्यूनतम रुपये 5 लाख ) का एक बारगी संदाय किया जायेगा . एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जायेगा. जिसकी वर्गीकरण इस प्रकार है:-

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/ - प्रति एकड़.

( 2 ) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक- पृथक 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

2. ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें:-कार्ययोजना के बिन्दु क्रमांक -12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/ - प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिये लिये दिया जाना प्रावधानित.

3. खेतों में आवागमन हेतु मार्गः- एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/ रोड़ अवरुद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों और खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

4. शेष बची भूमि का अधिग्रहणः- कृषक की 75 प्रतिशत/ प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टेयर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी . इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा.

5. सिंचाई हेतु पाईप लाईन निकालने की अनुमतिः-सिंचाई के लिए पाईप लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी . यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू- स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

2153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

6. संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदानः-रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

7. विशेष पुनर्वास अनुदान ( देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि:-(अ ) जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

(ब) प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जायेगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमिके लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशिमें से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

8. प्रशिक्षणः- एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू- विस्थापितों और उनके आश्रितों ( आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति ) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएँ आयोजित की जावेंगी :-

1 ( अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

( ब) प्रभावित व्यक्तियों के मेशन, वारवन्डर , प्लम्बरिंग , कारपेन्टरिंग , शटरिंग , मोटर ड्राईविंग , पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जायेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस- पास के क्षेत्र में राज्य के आईटीआई में प्रशिक्षण प्रायोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा.

9. भूमि विकास राशि:- वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है , यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुवर्नास राशिसे खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि ( अधिकतम 2 हेक्टर ) के लिए देय होगी.

10. छात्रवृत्तिः- प्रभावित परिवार के छात्र- छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी . अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

2154

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

11. स्वास्थ्य सेवाएं:-परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2016 को अनुमोदित विस्तृत , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( रा. ) बड़वाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार वर्मा , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना , दिनांक 15 मार्च 2017

क्र. 152- भू-अर्जन-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ ग्राम-कोरिगवां

(घ) क्षेत्रफल -0.140 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा

(हे. में)

(1)

(2)

72/1क

0.036

72/1/ख

0.036

0.068

0.140

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा ( म. प्र. ) के अन्तर्गत सिजहटा- हिनौती- मलगांव- खम्हरिया अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

[ भाग 1 सतना , दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. 162- भू-अर्जन-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ग्राम- रजरवार

(घ) क्षेत्रफल-4.305 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकवा (हे. में)

(1)

(2)

0.420

359

0.056

199/1

184/2

0.240

182

0.014

0.060

183

177/1

0.078

176

0.077

175

0.086

0.056

170/1

178

0.064

0.100

170/2

0.041

643/1/1

0.041

643/1/2

638/1/1/1

0.060

0.360

638/2क

0.048

637

651/1

0.042

651/2

0.042

652

0.692

662

0.032

0.062

661

658

0.029

654

0.029

653

-0.038

619

0.050

620

0.066

621

0.090

169/1/1

0.078 भाग 1 ]

2155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

169/1/2

0.078

169/1/3

0.078

169/1/4

0.078

169/1/5

0.078

649

0.060

650/1

0.032

650/2

0.032

660

0.008

642/1

0.018

642/2

0.018

642/3

0.018

624

0.036

606/895

0.540

611/4

0.063

611/5

0.045

611/6/1

0.036

611/6/2

0.036

4.305

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा ( म. प्र. ) के अन्तर्गत सिजहटा- हिनौती - मलगांव - खम्हरिया अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. 164- भू- अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग ) नगर/ग्राम- घुंघुचिहाई

(घ) क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकवा (हे. में)

(1) 475

(2) 0.097 0.097

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग सतना (म. प्र. ) के अन्तर्गत रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी का बगीचा मार्ग निर्माण हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 165- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ ग्राम- अबेर

(घ) क्षेत्रफल-0.311 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हे. में)

(1)

324/2

0.121

357/3

(2) 0.190

0.311

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग सतना ( म. प्र. ) के अन्तर्गत रजरवार नई बस्ती पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 166 - भू- अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर 2156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(ग) नगर/ग्राम- रामस्थान

(घ) क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हे . में)

(1)

(2)

276/3

0.016

278/3

0.121

0.137

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग सतना ( म. प्र . ) के अन्तर्गत रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी का बगीचा मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

सतना, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. 174 - भू-अर्जन-2017. चूंकि, भू-अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ललितपुर - सतना -रीवा-सिंगरौली -महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निम्न भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 2016 को किया गया है . विभाग द्वारा वर्णित प्रयोजन हेतु अभिविन्यास अनुरूप अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों के क्षेत्रफल की सटीक गणना तथा परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन कर विहित समयावधि में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से धारा 19 के तहत प्रकाशन विहित समयावधि में नहीं हो सका. चूंकि तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण कराना आवश्यक था. अतः प्रचलित कार्यवाही न्यायोचित होने से भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन ( क्रमांक एक सन् 2013 ) की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ग्राम- नौनिया

(घ) क्षेत्रफल-1.629 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हे. में)

(2)

(1)

0.041

175/1 /क

0.066

175/1 /ख

0.054

175/2

[भाग 1

(2)

(1)

0.148

139/1

139/3

0.153

142/2

0.011

0.020

174/2

0.209

169/1 /क

169/3

0.071

0.081

169/4

167/2

0.632

0.100

169/2

0.022

138/3

0.021

176/2

1.629

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना- रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय किसी भी शासकीय कार्य दिवस (लोक अवकाश के दिनों से भिन्न ) में किया जा सकता है.

क्र. 175- भू-अर्जन-2017. चूंकि, भू-अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ललितपुर- सतना - रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निम्न भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 जनवरी 2016 को किया गया है. विभाग द्वारा वर्णित प्रयोजन हेतु अभिविन्यास अनुरूप अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों के क्षेत्रफल की सटीक गणना तथा परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन कर विहित समयावधि में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से धारा 19 के तहत प्रकाशन विहित समयावधि में नहीं हो सका. चूंकि तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण कराना आवश्यक था. अतः प्रचलित कार्यवाही न्यायोचित होने से भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक सन् 2013 ) की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-नागौद भाग 1 ]

2157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(ग) नगर/ग्राम-भाद

(घ) क्षेत्रफल-1.694 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकवा

(हे. में)

(1)

(2)

85

0.005

0.005

84

86/1

0.060

87

0.004

75/1

0.094

75/2

0.084

76

0.192

0.070

77

78

0.131

79

0.068

80

0.183

12/1

0.042

134/2

0.188

0.006

133/2

136/1/क

0.214

0.261

136/1 /ख

135/1/क

0.022

0.021

135/1 /ख

74/2

0.041

83/1

0.003

कुल अर्जित रकबा 1.694

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-ललितपुर- सतना- रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3.) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. .- भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, भू-अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ललितपुर - सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निम्न भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 जनवरी 2016 को किया गया है . विभाग द्वारा वर्णित प्रयोजन हेतु अभिविन्यास अनुरूप अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों के क्षेत्रफल की सटीक गणना तथा परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन कर विहित समयावधि में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से धारा 19 के तहत प्रकाशन विहित समयावधि में नहीं हो सका. चूंकि तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण कराना आवश्यक था. अतः प्रचलित कार्यवाही न्यायोचित होने से भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन ( क्रमांक एक सन् 2013 ) की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ग्राम- अतरौराकला

(घ) क्षेत्रफल-1.926 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकवा

(हे. में)

(1)

(2)

137/1 /क

0.112

0.175

137/1 /ख

138/1

0.012

0.003

138/2

128

0.196

0.004

127/1/क

144

0.454

0.029

149/1

149/2/क

0.088

149/2/ख

0.112

0.002

150/1

156/1

0.135

156/2

0.146

0.135

156/3

156/4

0.135

179/1

0.188

1.926

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

2158

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 177-भू- अर्जन-2017. चूंकि, भू-अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ललितपुर - सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निम्न भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च 2016 को किया गया है. विभाग द्वारा वर्णित प्रयोजन हेतु अभिविन्यास अनुरूप अर्जित किये जाने वाले भूखण्डों के क्षेत्रफल की सटीक गणना तथा परियोजना स्थल पर भौतिक सत्यापन कर विहित समयावधि में प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से धारा 19 के तहत प्रकाशन विहित समयावधि में नहीं हो सका. चूंकि तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण कराना आवश्यक था. अतः प्रचलित कार्यवाही न्यायोचित होने से भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक सन् 2013 ) की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- बम्हौर

(घ) क्षेत्रफल-10.311 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा

(हे. में)

(1)

(2)

15

0.089 .

17

0.031

13/1/2

1.350

10/2

0.209

9/2

0.209

14

0.002

715

0.773

713

0.460

655/1/2

0.096

[भाग 1 (1)

(2)

717

0.899

718

0.246

724/1 ख/ 1/क

0.200

724/ 1 ख/1 /ख

0.195

724/1 ख/1 /ग

0.195

725/1

0.150

725/2

0.145

725/3

0.134

730

0.596

716/ 1क

0.500

716/1ख

0.127

734/2

0.334

0.200

734/1

740

0.280

739

0.550

738/1/2

0.037

0.150

745/1 ख/2

745/1 ख/3

0.025

745/1 /1 /ग

0.024

745/1/1/घ

0.024

745/1 /1 /ङ

0.024

745/1/1 /च

0.024

745/1 /1 /छ

0.024

745/1/1/ज

0.024

0.024

745/ 1/1/झ

745/1 /1 /

0.024

745/1/1/2

0.024

745/1/1/8

0.100

745/1/1/5

0.020 भाग 1 ]

2159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

0.125 745/1/1 /ड

745/1/1 /ढ

0.060

0.024 746/1/1 /ख

0.022 745/2/2

745/2/3

0.023 745/2/4

0.023 745/2/5

0.022

0.022 745/2/6

745/2/7

0.022 745/2/8

0.023

0.022 745/2/9

0.022 745/2/10

745/2/11

0.022 745/2/12

0.022

0.023 745/2/13

0.022 745/2/14

745/2/15

0.022 745/2/16

0.023

0.022 745/2/17

747/1/ख

0.350 745/5

0.031

0.063 747/4

0.168 747/2

0.256 747/1 क/1 क

0.028 747/1 क/1 ख

747/1क/1 ग

0.028 747/1 क/1 घ

0.028

0.125 747/1 क/2

745/1/1/4

0.125

(2)

(1)

0.010

745/1/1/3

745/2/1

0.010

746/2

0.005

कुल अर्जित रकबा 10.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना- रीवा- सिंगरौली -महोबा - खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर, परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 4 अप्रैल 2017

पत्र क्र. 590- प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- पटना

(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.937 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

4

0.266

5

0.130 2160

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

(1)

(2)

6

0.054

0.052

7

0.080

8

9

0.060

0.060

10/1 , 10/2

11

0.020

0.020

12

13

0.020

14

0.240

15

0.080

16

0.200

20

0.540

21

0.080

0.300

22/1 , 22/2 , 22/3

23

0.040

25

0.380

26

0.140

27

0.100

28

0.270

29

0.220

103

0.250

0.030

108

0.180

109

110

0.080

111

0.040

112

0.100

0.020

114/1 , 114/2

115

0.015

0.020

116

117

0.170

0.140

118

0.080

119

0.080

120

0.020

121

122

0.030

123

0.030

124

0.300

4.937

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 592-प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-करियाझर

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 4.920 हेक्टेयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1

0.160

3

0.630

4

1.040

2.550

5

8

0.060

16

0.050

17

0.100

21

0.200

0.090

22/1, 22/2,

25

0.040

4.920

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2161

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

पत्र क्र. 594- प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-मझिगवाँ

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.090 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1

0.840

2

0.150

73

0.090

74

0.040

75

0.700

0.180

76

77

0.040

78

0.040

0.010

79

2.090

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 596- प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन्

(ग) ग्राम- सरदा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 7.840 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.580

1

0.620

2/1/1 , 2/1/2 , 2/1/3 , 2/2

0.900

3

0.300

4

10

0.290

11

0.080

12

0.040

340

0.070

0.800

341

0.400

342

343

0.340

344

0.130

0.020

345

346

0.100

357

0.020

0.830

358

359

0.300

0.090

360

0.880

361/1 , 361/2

0.020

362/1 , 362/2

0.020

363

364/2

1.010

7.840

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2162

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 30th March 2017

No. 549 - Confdl . -2017- II - 2-1-2017 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Foundation Course ( First Phase) for the District Judges (Entry Level) directly appointed from the Bar from 10th April 2017 to 22nd April 2017 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid course:

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 10th April 2017 in the Lecture Room of Madhya Padesh State Judicial Academy , Jabalpur .

3. The participants shall appear for the course in prescribed uniform ( i . e . Black coat , white shirt , grey trousers and balck tie .) during entire duration of the course .

4. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by mail at [email protected] or by fax ( No. 0761-2628679) sufficiently in advance .

5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed on mobile number 09424958820 to Shri K. L. Chourasia. In case Shri Chourasia cannot be contacted the participants may contact Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147or on office telephone No. 0761-2628679 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made.

Itmay however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their

[ भाग 1 baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur (Platform No. 1 only ) as per the programme conveyed by the participants in advance .

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .

8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course.

9 . Participants shall bring proper sportswear and sports shoes , if they intend to utilize the facility ofgymanasium.

10. The Reference material is available on the official website of the Academy i . e . www.mpsja.mphc.gov.in at the link mpsja.mphc.gov.in/knowledge gateway . No hard copy shall be provided to the participants . The participants are requsted to go through relevant study material link .

11. The Schedule of the Foundation Course will be uploaded on the website of the Academy three days before the commencement of the Course . The participants are requested to go through the schedule and prepare themselves accordingly.

12. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Course , free of charge , as per the rules of the Academy.

By order of Hon'ble the Chief Justice , MANOHAR MAMTANI , Registrar General .

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

क्र. E- 2216- दो - 2-11-2015 .- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 25 फरवरी से 01 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा , प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. E- 2605-दो- 2-58-2007 .- श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E -2607-दो- 2-52-2016.- श्री राजेश कुमार कोष्टा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 02 से 03 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

2163

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 2609-दो-2-14-2014.- श्री अमर नाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 15 से 17 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 मार्च 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 19 मार्च 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 2611-दो-2-45-2013.- श्रीअनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ ( ब्यावरा ) को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ ( ब्यावरा ) को राजगढ़ ( ब्यावरा ) पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E - 2613-दो- 2-59-2013 .- श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 6 से दिनांक 10 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

2164

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2615-दो-2-56-2010.- श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है . ,

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 2636- दो- 2-49-2013 .- श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (निरीक्षण ) , ग्वालियर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

[भाग 1 1. दिनांक 06 से 08 मार्च 2017 तक तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 06 से 21 मार्च 2017 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ ओ.एस.डी. (निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च , 2017

क्र. 484- गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017- ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस- अ ( एक) , दिनांक 7 मई 99, क्रमांक फा.- 1-2- 90- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय /अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क्रमांक

नाम

कहां से

कहां को (1)

(2)

(3)

(4) 1 श्री रमा शंकर शर्मा

इंदौर

दमोह

सारणी

न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी विशेष न्यायालय

का नाम सत्र खण्ड का नाम

(5)

(6)

(7)

दमोह दमोह पीठासीन अधिकारी, विशेष

न्यायालय की हैसियत से श्री भाऊराव पाटिल के स्थान पर .

2165 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

टिप्पणी. - 1. आदेश क्रमांक 424/गोपनीय -2017 , दिनांक 08 मार्च , 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती सविता दुबे , सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल का, भोपाल से दमोह, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर एक वर्ष तक कार्य करती रहेंगी . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, भोपाल के पद पर पदस्थापना हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करेंगी.

क्र. 485 - गोपनीय - 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग- बी ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ) को उनके समक्ष स्तंभ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तंभ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

नाम

क्रमांक

कहां से

न्यायालय में पदस्थापना के

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

1.

बासोदा

श्रीमती वर्षा शर्मा

इंदौर

इंदौर

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2. श्रीमती वंदना जैन

विदिशा

इटारसी होशंगाबाद

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

सागर

बैतूल

खुरई

3. कुमारी सुमन श्रीवास्तव

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार अग्रवाल के स्थान पर.

सतना

4. श्री शिवकांत पाण्डे

नरसिंहपुर नरसिंहपुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी सरिता वाधवानी के स्थान पर.

5. श्रीमती आशिता श्रीवास्तव

इंदौर

इंदौर

टीकमगढ़

सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उनकी इंदौर में पदस्थापना 01 वर्ष की अवधि के लिये की गई है, उक्त अवधि पश्चात् उनके स्थानांतरण पर पुनः विचार किया जावेगा.

टिप्पणी:-

1. आदेश क्रमांक 439- गोपनीय-2017 , दिनांक 09 मार्च, 2017 , जहां तक इसका संबंध श्री कैलाश चन्द्र यादव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सुसनेर, जिला शाजापुर का, सुसनेर से सागर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे .

2. आदेश क्रमांक 439- गोपनीय-2017 , दिनांक 09 मार्च, 2017 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती वर्षा शर्मा , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बासोदा जिला विदिशा का, बासोदा से मुरैना स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

2166

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

[ भाग 1 3. आदेश क्रमांक 439- गोपनीय-2017 , दिनांक 09 मार्च, 2017 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती वंदना जैन , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा का, विदिशा से नरसिंहपुर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

4. आदेश क्रमांक 439 -गोपनीय-2017 , दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध कुमारी सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल का, बैतूल से शहडोल स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

5. आदेश क्रमांक 439-गोपनीय-2017 , दिनांक 09 मार्च, 2017 , जहां तक इसका संबंध श्री शिवकांत पाण्डेय , सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना का, सतना से इटारसी जिला होशंगाबाद स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

6. आदेश क्रमांक 439- गोपनीय-2017, दिनांक 09 मार्च , 2017 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से बासोदा जिला विदिशा स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. 487 - गोपनीय- 2017-दो- 3-1-2017 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां से

क्रमांक

नाम

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)

(4)

(5)

(1)

(3)

(6) 1.

रतलाम

रतलाम

श्री साबिर अहमद खान

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आलोक कुमार सक्सेना के स्थान पर.

क्र. 488 -गोपनीय- 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

नाम

कहां से

क्रमांक

कहां को

(2)

(1)

(3)

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

1. श्री अभिषेक गोयल

रीवा

हनुमना

सेवढ़ा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान- हनुमना, जिला रीवा की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

टिप्पणी:-

1. आदेश क्रमांक 458- गोपनीय-2017 , दिनांक 10 मार्च , 2017 , जहां तक इसका संबंध श्री सुशील कुमार, पन्द्रवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर का, इंदौर से रतलाम , स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है . वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे .

भाग 1 ]

+

2167

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

2. आदेश क्रमांक 467-गोपनीय-2017, दिनांक 11 मार्च , 2017 , जहां तक इसका संबंध श्री राजेश जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2 , सेवढ़ा , जिला दतिया का, सेवढ़ा ( दतिया) से हनुमना ( रीवा ) , स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे . उक्त आदेश के तारतम्य में, श्री लवकेश सिंह को " प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, सेवढ़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. " पदस्थ किया जाता है .

क्र. 489-गोपनीय- 2017-दो- 3-1-2017 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

नाम

क्रमांक

कहां से (1) (2)

(3)

लौंडी 1. सुश्री रोहिणी तिवारी

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(4)

(5)

जबलपुर

जबलपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव के स्थान पर.

टिप्पणी:- सुश्री रोहिणी तिवारी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , लौंडी जिला छतरपुर का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 493 -गोपनीय- 2017-दो-3-250-57 ( भाग -35 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 ( बी ) 3/2015 -इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 4 मार्च 2017, 06 मार्च 2017 एवं 07 मार्च 2017 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

क्रमांक

नाम

(1)

(2)

1. श्री अनुराग सिंह सुमन (मेरिट क्रमांक 54)

2. सुश्री निधि शाक्यवार (मेरिट क्रमांक 60)

3. श्री संजीव पिपलादिया (मेरिट क्रमांक 63)

4. सुश्री गरिमा सिंह (मेरिट क्रमांक 65 )

5. श्री अरूण सिंह अलावा (मेरिट क्रमांक 82)

सारणी

प्रशिक्षण हेतु

पदस्थापना का स्थान

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

(3) हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , हरदा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

नरसिंहपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नरसिंहपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

अशोकनगर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज.).

रायसेन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रायसेन के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज. ) .

2168

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्र. 497-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

अधिकारी का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

1 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव , षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.

2 श्री दिलीप गुप्ता,

अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से श्रीरामजी गुप्ता के स्थान पर.

षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा की हैसियत से श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, के स्थान पर.

क्र. 500-गोपनीय- 2017- II - 2-33 /57 (Pt . - 12 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4 - मार्च 2002, 14 जनवरी 2005, 04 नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1 /2002 - इक्कीस- ब ( एक)/ 1165, दिनांक 16 मार्च, 2017 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-

नाम

क्र. (1)

(2)

कहां से (3) 1

ग्वालियर श्री देवराज बोहरे , नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर .

2

ग्वालियर श्री सभापति यादव , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर .

राजगढ़ 3 डॉ. ओम प्रकाश तिवारी , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ .

सारणी

कहां को (4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

टीमकगढ़ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

सिंगरौली प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री सभापति यादव, वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय , सीधी की समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 15 दिनों के लिए कुटुम्ब न्यायालय , सीधी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .

सिवनी प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी की हैसियत से रिक्त स्थान पर .

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

क्र. 506- गोपनीय- 2017- दो-2-1-2017 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

अधिकारी का नाम

(2)

क्रमांक (1)

1 श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2169 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्र. 508- गोपनीय- 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

अधिकारी का नाम

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

(3)

1 श्री धर्मेश भट्ट,

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सिवनी की हैसियत से.

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी.

2

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , उज्जैन की हैसियत से.

श्री आशिर्वाद भिलाला, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , उज्जैन.

जबलपुर, दिनांक 24 मार्च , 2017

क्र. 519 - गोपनीय- 2017-दो-3-1-2017 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां से

क्रमांक

नाम

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

(2)

(5)

(1)

(4)

(6) 1.

मंदसौर

मंदसौर

इंदौर

श्रीमती निशा गुप्ता

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मसूद अरशद खान के स्थान पर.

2.

इंदौर

मंदसौर

मंदसौर

श्री रूपेश कुमार गुप्ता

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:-

( 1 ) आदेश क्रमांक 458-गोपनीय-2017 , दिनांक 10 मार्च, 2017 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती वंदना राज पाण्डेय , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अंजड़ जिला बड़वानी का, अंजड़ जिला बड़वानी से मंदसौर, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है . वे वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करती रहेंगी .

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च , 2017

क्र. 523 - गोपनीय-2017-दो- 3-1-2017 ( भाग- ए).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

सारणी

कहां से

क्रमांक

नाम

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6) (2)

(3)

(5)

(1)

(4)

देवास

1.

भोपाल

सोनकच्छ

श्री अशोक भारद्वाज

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2170

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

टिप्पणी:-

(1 ) आदेश क्रमांक 460-गोपनीय-2017 , दिनांक 10 मार्च , 2017, जहां तक इसका संबंध श्री अशोक भारद्वाज, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 भोपाल के न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल का, भोपाल से खातेगांव जिला देवास , स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. 537-गोपनीय- 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

नाम

क्रमांक

कहां से (2)

(1)

1

(3) मंदसौर श्री वीरेन्द्र जोशी

टिप्पणी:-

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

(6)

(5)

नौंगांव

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

( 1) आदेश क्रमांक 467-गोपनीय-2017 , दिनांक 11 मार्च , 2017, जहां तक इसका संबंध श्री वीरेन्द्र जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , मंदसौर का, मंदसौर से लौंडी जिला छतरपुर, स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. 540-गोपनीय - 2017-दो- 2-1-2017 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी , जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3 ( ए ) 4057 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 8 फरवरी 2017 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है:-

क्र.

नाम

(2)

(1)

श्री योगराज उपाध्याय

1

(मेरिट क्रमांक 09 )

सारणी

पदस्थापना का स्थान

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

(3) रीवा

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 542-गोपनीय- 2017-दो-3-250-57 ( भाग-35 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को , जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 (बी ) 3/2015- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 6 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

क्र.

नाम

सारणी

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

प्रशिक्षण हेतु

पदस्थापना का

स्थान

(1)

(2)

1 श्री संजय सिंह धाकड़

(मेरिट क्रमांक 31 )

(4)

(3) दमोह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

2171 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्र. 544-गोपनीय- 2017-दो-2-1-2017 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी +

(3)

(1)

अधिकारी का नाम (2)

1

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना.

2

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से.

श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.

3 श्रीमती प्रिया शर्मा,

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच की हैसियत से.

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र. 552- गोपनीय- 2017-दो- 2-25-93 ( भाग -4 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -

सारणी

अधिकारी का नाम

सत्र खण्ड

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)

का नाम (3)

(4)

(1) 1.

जबलपुर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय की तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से.

श्री जशरथ राज बच्चन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2 , जबलपुर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर , दिनांक 22 मार्च 2017 क्र. E - 2231- दो - 2-60-2014 . - श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ , इंदौर को दिनांक 13 से 16 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. E- 1794-दो-3-130-2009.-श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 से 27 मार्च 2017 तक नौ दिन का अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

2172

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[ भाग 1

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई , बजट ऑफिसर/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहते..

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्र. E- 2396-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है: -

1. दिनांक 14 फरवरी 2017 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

2. दिनांक 14 से 15 फरवरी 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. B - 1883- दो - 2-59-2016 . - श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 27 जनवरी से 10 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी के एवं पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

क्र. E- 2392-दो- 2-6-2016.- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 1 से 2 फरवरी 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 3 से 10 फरवरी 2017 तक आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2017 अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 2399-दो- 3-25-2009 .- स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार शर्मा , लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 13 से 25 फरवरी 2017 तक तेरह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26 फरवरी से 10 मार्च 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

क्र. E- 2394-दो-2-34-2013.- श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 2 से 4 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

2173 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2017

mentioned in the column no . 4 for holding Link Court . Thisnotification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table .

ADJ Cadre

S.

No.

No. of Days for the Link Court (4).

Places , where Link Court is to be held (2)

Name of the Officer and designation (3)

(1)

क्र. सी- 1329- तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4 ) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .

1 .

1 week

ShriAlok Mishra , II ADJ , Vidisha .

Kurwai (Vidisha)

2.

1 week in a month.

Rajendra- gram (Anooppur)

Shri Sharad Bhamkar, ADJ , Kotma

3.

No. C- 1329 - III - 6-4-72 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judge named in the column no. 3 of the following table shall also hold sitting at place mentioned in the column no . 2 of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column no. 4 for holding Link Court .

10 days in a month.

Narayangarh (Mandsaur) .

Shri Arvind Raghuwanshi , III ADJ , Mandsaur .

S.

No.

4.

15 days in a month .

Bhikangaon (Mandleshwar)

Places , where Link Court is to be held (2)

(1)

Name of the Officer and designation (3)

No. of Days for the Link Court (4)

Shri Subhash .Solanki , IV ADJ, Khargone.

5.

15 days in a month .

15 days in a month.

Gairatganj (District Raisen) .

Chanderi (Ashok- nagar).

Shri Ram Manohar Singh Dangi , C.J. II , Begumganj .

Shri Ganga- charan Sharma II ADJ , Ashok- nagar.

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्र. A- 523-तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री आरिफ खान पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल , खण्डवा के अतिरिक्त प्रत्येक माह में दो सप्ताह हेतु पुनासा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपने घोषित कार्यस्थल, खण्डवा में ही बैठक करेंगे.

खण्डवा-पुनासा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है .

क्र. A- 521-तीन- 10-42-75 .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक ( 4 ) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक ( 2 ) मं वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No. A- 521 - III- 10-42-75 .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column no. 3 of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column no . 2 of the table in addition to his place of sitting for the period

No. A- 523 - III - 10-42-75 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Arif Khan Patel , Addititional Judge to the Court of the first Civil Judge Class 2 , Khandwa , who was directed to hold sitting at Punasa in addition to his place of posting , Khandwa for 2174

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2017

[भाग 1 the period of two weeks , will now hold siiting at his place of posting , Khandwa only.

The siiting of Khandawa - Punasa Link Court is hereby discontinued .

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2017

क्र.. A- 533-तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायिक अधिकारी अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक ( 4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक ( 2 ) मं वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है .

क्र. A- 531-तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री सतीश चंद्र राय , द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, सतना, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल, सतना के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिए अमरपाटन में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है , अब अपने घोषित कार्यस्थल , सतना में ही बैठक करेंगे . सतना- अमरपाटन श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No. A- 533 - III- 10-42-75 .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officer named in the column no . 3 of the following table shall also hold sitting at place mentioned in the column no . 2 of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column no . 4 for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table .

ADJ Cadre

S. No.

No. of Days for the Link Court (4)

Places, where Link Court is to be held (2)

Name of the Officer and designation (3)

(1)

1 week in a month .

1. Amarpatan (Satna)

Shri Shachindra Shrivastava , II ADJ , Maihar .

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सीधी, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल , सतना के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 7 दिवस की अवधि के लिए रामपुर नैकिन में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है , अब अपने घोषित कार्यस्थल , सीधी में ही बैठक करेंगे . सीधी- रामपुर नैकिन श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है

क्र. C- 1386- तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, मउगंज जिला रीवा, जिनको अपने घोषित कार्यस्थल , मउगंज के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिए त्योंथर में श्रृंखला ,न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपने घोषित कार्यस्थल , मउगंज में ही बैठक करेंगे.

मउगंज- त्योंथर श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No. A- 531 - III- 10-42-75 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Satish Chandra Rai , the Second Additional District Judge , Satna , who was directed to hold sitting at Amarpatan in addition to his place of posting , Satna for the period of 15 days in a month , will now hold sitting at his place of posting , Satna only. The sitting of Satna - Amarpatan Link Court is hereby discontinued .

No. C- 1386- III - 10-42-75 .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the First Additional District Judge, Mauganj District Rewa , who was directed to hold sitting at Treonthar in addition to his place of posting, Mauganj for the period of 15 days in a month , will now hold sitting at his place of posting , Mauganj only.

The sitting of Mauganj - Teonthar Link Court is hereby discontinued.

By order of the High Court, In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Rajendra Kumar Ahirwar , Additional Judge to the Court of the First Civil Judge Class 2 , Sidhi , who was directed to hold sitting at Rampur Naikin in addition to his place of posting , Sidhi for the period of 7 days in a month , will now hold sitting at his place of posting , Sidhi only. The sitting of Sidhi - Rampur Naikin Link Court is hereby discontinued.

VIVEK SAXENA , OSD ( DE ) .

2175 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2017

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. 530- गोपनीय- 2017-दो- 2-1-2017 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक

अधिकारी का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

(1)

(2)

1

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़नगर जिला उज्जैन की हैसियत से श्री सुधीर सिंह चौहान के स्थान पर.

श्री संजय कृष्ण जोशी , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़नगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , बड़नगर जिला उज्जैन.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

मोहम्मद फहीम अनवर , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 April 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-04-21.16.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-04-21.16.Ordinary.