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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 28 April 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
17
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-04-28.17.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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वध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2017- वैशाख 8 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समितिके प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. ई- 5-810- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 22 जून से 1 जुलाई 2017 तक , दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश अवधि में श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे , आयुक्त महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक,

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आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह, भा.प्र.से. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह द्वारा आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.

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( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-867 - आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 18 से 19 मई 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

( 2 ) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री प्रवीण सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण कुमार पिथोड़े , द्वारा कलेक्टर , जिला राजगढ़ का कार्यभार गृहण करने पर श्री प्रवीण सिंह, कलेक्टर जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगें.

(5 ) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथौड़े, को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-831- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस. कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती हैं.

(2) श्रीमती स्वाती मीणा नायक की अवकाश अवधि में श्री वरदमूर्ति मिश्रा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

[ भाग 1 (4) श्रीमती स्वाती मीणा नायक द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार गृहण करने पर श्री वरदमूर्ति मिश्रा , कलेक्टर जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगें.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-876 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री तेजस्वी एस . नायक, आयएएस. , कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08,09 एवं 14 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री तेजस्वी एस नायक, की अवकाश अवधि में श्री बी. कार्तिकेयन, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला बड़वानी का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस नायक को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तेजस्वी एस नायक द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार गृहण करने पर श्री बी कार्तिकेयन, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगें.

(5 ) अवकाश काल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-892 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आशीष सिंह , आयएएस. , आयुक्त, नगर पालिक निगम , उज्जैन को दिनांक 14 से 17 मार्च 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11,12,13 एवं 18, 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह , को अवकाश एवं वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भाग 1 ]

क्र. ई- 5-1029 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री राजीव शर्मा, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 10 से 22 अप्रैल 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्र. ई- 5-978 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़नगर, जिला उज्जैन को दिनांक 22 से 28 अप्रैल 2017 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29,30 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), बड़नगर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद , भाप्रसे ( 2014 ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. ई - 5-479 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 15 फरवरी से 01 अप्रैल 2017 तक, कुल छियालिस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-609- आयएएस लीव-5- एक. -( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2017 द्वारा दिनांक 17 अप्रैल से 4 मई 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 18 अप्रैल से 5 मई 2017 तक, अठारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत.

क्र. ई - 5-890- आयएएस लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2017. द्वारा दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई. - 5-945- आयएएस लीव -5- एक.-( 1 ) श्री एन. एस. परमार, आयएएस . , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल संभाग , भोपाल को दिनांक 17 से 28 अप्रैल 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन . एस. परमार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) , भोपाल संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. परमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. परमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-968 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , राजनगर, जिला छतरपुर को दिनांक 14 से 17 मार्च 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

2180

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. ई. - 5-992 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 , 09 एवं 14, 15, 16 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्र. ई- 1-119-2017-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तकं, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

स. क्र. (1)

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)

1

श्री मनोज खत्री, भाप्रसे ( 2008) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खरगोन.

2 श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रतलाम .

3 श्री नीरज कुमार सिंह, भाप्रसे ( 2012 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, ग्वालियर.

4 श्री स्वरोचिश सोमवंशी भाप्रसे ( 2012 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रायसेन.

5 श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे ( 2012) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सागर.

6 श्री आशीष भार्गव, भाप्रसे ( 2012 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , भोपाल.

7 सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे ( 2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजनगर, जिला छतरपुर.

नवीन पदस्थापना (3)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सागर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सिवनी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर 2181 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

8

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रायसेन श्री अमनबीर सिंह बैंस , भाप्रसे ( 2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डबरा , जिला ग्वालियर.

9

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, छतरपुर श्री हर्ष दीक्षित , भाप्रसे ( 2013) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैहर, जिला बालाघाट.

10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्योपुर.

श्री ऋषि गर्ग , भाप्रसे (2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ .

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

11 सुश्री रजनी सिंह, भाप्रसे ( 2013 ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) बीना जिला सागर.

12

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रतलाम श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे (2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , नैनपुर, जिला मण्डला.

13

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सिंगरौली श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे ( 2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सबलगढ़ , जिला मुरैना.

14

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रीवा श्री मंयक अग्रवाल, भाप्रसे (2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पांढुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा.

15

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खरगोन श्री सतीश कुमार एस. , भाप्रसे (2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) , पचमढ़ी.

16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कटनी श्री फ्रेंक नोबल ए. , भाप्रसे (2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सीहोरा , जिला जबलपुर.

17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , उज्जैन.

श्री संदीप जी. आर. , भाप्रसे ( 2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , महू, जिला इन्दौर.

18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , पन्ना डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, भाप्रसे ( 2013 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , शुजालपुर, जिला शाजापुर.

2182

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. ई-5-774- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार , आयएएस. , संचालक, बजट को दिनांक 8 से 19 मई 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-789- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री शिवानंद दुबे , आयएएस. , कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 17 से 28 अप्रैल 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 , 16 , अप्रैल 2017 एवं दिनांक 29 , 30 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2 ) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री शिवनारायण रूपला , भाप्रसे, (2000 ) आयुक्त, ग्वालियर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण रूपला, कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2017

क्र. ई- 1-120-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2).

(1)

1 श्री वी. किरण गोपाल ( 2008 ) , कलेक्टर, भिण्ड.

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) भोपाल.

कलेक्टर, भिण्ड

2 श्री इलैया राजा टी . ( 2009 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन.

(2) उपरोक्तानुसार श्री वी . किरण गोपाल , भाप्रसे ( 2008 ) द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

2183

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. ई- 5-930- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री फटिंग राहुल हरिदास, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. ई- 5-930- आयएएस-लीव- 5-एक-संशोधन. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2017 में उल्लेखित " उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग " के स्थान पर " उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग " पढ़ा जाए.

फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2017

क्र. एफ 1-59-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2017 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 14 व 16 अप्रैल 2017 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में परिवार के साथ दुबई के भ्रमण हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री बी. के. एस. परिहार, राप्रसे. अति. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिक्तिकार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-1 (ए) 212-96-ब- 2-दो. राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 17 अप्रैल से 27 मई 2017 तक, कुल इकतालीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14, 15, 16 एवं 28 मई 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. पी. सिंह, भापुसे पुलिस उप महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, मुख्यालय इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

2184

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. एफ-1 ( ए) 111-1993- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से. , अति. पुलिस महानिदेशक ( चयन/भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय भोपाल को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 12 एवं 13 अप्रैल 2017 के दो दिवस आकस्मिक अवकाश व दिनांक 14, 15 एवं 16 अप्रैल 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2017 में स्वयं के गृह जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) की गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है . 10 दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से. , का कार्य कार्य श्री एस. एम. अफजल , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( कल्याण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक (चयन/ भर्ती ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से. , द्वारा अति. पुलिस महानिदेशक ( चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा.पु.से. , कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्र. एफ. 1 ( ए) 163-89- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( दूरसंचार ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 4 से 18 जनवरी 2017 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक ( दूरसंचार ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम्, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2017

शुद्धि- पत्र

फा. क्र. 3 (बी) -3-2015 - इक्कीस- ब-( एक) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2017 की दूसरी पंक्ति में अंकित " श्री राजू डावर " के स्थान पर " श्री राजू सिंह डावर " पढ़ा जाए.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2017

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस -ब( एक)-815-2017.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश को, उसके कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों का स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( क्र 25 सन् 1946 ) के अधीन , अन्वेषण किये गये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट भाग 1 ]

2185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

अपराधों का विचारण करने के लिए, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

सारणी

न्यायाधीश का नाम

अनु.

मुख्यालय का नाम (1)

(2)

(3)

भिण्ड 1 श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, भिण्ड.

2. यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतद्पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है.

F. No. 1-5-96 -XXI -B ( One) -815-2017 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the Table below to Special Judge for area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof to try the cases relating to the offences specified under Section 3 of the said Act in relation to various examinations Conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board investigated by the Special Task Force , Bhopal , Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) .

TABLE

Name of Judge

Head Quarter (3)

(2)

S. No. (1)

Bhind 1 Shri Yogesh Kumar Gupta , Special Judge under SC/ ST ( POA) Act, Bhind.

2. This Notification is being issued in addition to the earlier Notification ( s) issued in respect of VYAPAM matters .

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2017

फा. क्र. 1670-2017- इक्कीस ब ( एक ) राज्य शासन , श्री कपिल कुमार मेहता ओ.एस.डी. मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकेदमी , जबलपुर की सेवाएं रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करन के दिनांक से , आगामी आदेश तक उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली को सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. 1790- इक्कीस- ब( दो)2017.-विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 6 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. के. सेठ, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नामांकित करता है.

No. 1790 - XXI - B (Two )-2017 .- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994) the Governor of Madhya Pradesh in consultion with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri S. K. Seth , Judge , Madhya Pradesh Hight Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect .

फा. क्र. 3 (ए) 01-2017-इक्कीस -ब( एक) -1512. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम -5 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930- 1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-

1. श्रीमती पावस श्रीवास्तव , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मु. न्या. दण्डा. , नीमच.

2. श्री रघुवीर प्रसाद पटेल , सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उज्जैन.

3. श्री अमित रंजन समाधिया , सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर.

2186

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

4. श्रीमती कुमुदिनी पटेल, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय क्र. -1 , भोपाल.

5. श्री विपिन कुमार लवानीया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , भोपाल ..

6. श्री तनवीर अहमद खान , अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, इन्दौर.

7. श्री उमाशंकर अग्रवाल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मु. न्या. दण्डा. , नरसिंहपुर.

8. श्री प्रदीप कुशवाह, डिप्टी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण , भोपाल.

9. श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मु. न्या. दण्डा. , दतिया.

10. श्री सचिन शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मु. न्या. दण्डा. , ग्वालियर.

11. श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम व्य. न्यायाधीश वर्ग -1 के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक दण्डा. , दमोह.

12. श्री मनोज कुमार तिवारी, ( जुनि. ) प्रथम व्य. न्याया. वर्ग-1 एवं मु. न्या. दण्डा. , बड़वानी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2017

फा. क्र. 1022, 1704- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 15 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय होशंगाबाद के लिए श्री गोविन्द शाह, उप संचालक अभियोजन को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रामकुमार चौबे, सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. एफ 5-10-2011- उन्तीस- 2.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर राज्य शासन, एतद्वारा , डॉ. अकबर अली आत्मज श्री जाकिर अली, जिला हरदा , मध्यप्रदेश को जिला उपभोक्ता फोरम, हरदा में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो , तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है.

2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

2.1 सदस्य कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे .

2.2 सदस्य के बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.

2.3 सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

2.4 सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे .

2.5 सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

2.6 संबंधित जिले के अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त सदस्य के चरित्र सत्यापन के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

बी. के. चन्देल , उपसचिव.

2187 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2017

कमांक एफ-3-87/ 2013 / बत्तीसः- म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 - क की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क० एफ-3-87 / 2013 / बत्तीस दिनांक 21.06.2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा 2 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रकाशित कटनी विकास योजना 2021 में उल्लेखित शर्तों के साथ निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरा निम्नानुसार है:-

उपांतरणों का विवरण

विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया गया है एवं उपांतरित प्रावधान का क्र.

विवरण

अध्याय-6 विकास नियमनः

1.

1. नगर के विकास को प्रस्तावित भूउपयोग अनुरूप व्यवस्थित करने हेतु विकास नियंत्रण आवश्यक है । अन्य मापदंड यथा नियमन जिनका उल्लेख इस विकास योजना में नही किया गया है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुरूप होंगे ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । अध्याय-6 विकास नियमनः

1. नगर के विकास को प्रस्तावित भूउपयोग अनुरूप व्यवस्थित करने हेतु विकास नियंत्रण आवश्यक है । अन्य मापदंड यथा नियमन जिनका उल्लेख इस विकास योजना में नही किया गया है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे ।

2. 6.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

(8). निम्न श्रेणी आवास समूह के लिये अभिन्यास म.प्र. भूमिविकास नियम 1984 के अनुसार तैयार किया जावेगा । परिशिष्ट 'एम' नियम (94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग के अभिन्यास तैयार किये जाना चाहिये । 2188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[भाग 1 उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है ।

6.4 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

(8). निम्न श्रेणी आवास समूह के लिये अभिन्यास म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रचलित नियम अनुसार मान्य होंगे ।

सारणी 6- सा-2 के नीचे नोट

3.

(2). सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 में दर्शाये भूखंड 6 मीटर चौडे मार्ग पर स्थित होने की दशा में इस पर दो मंजिल आवास निर्माण अनुज्ञेय होगे ।

(3). सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखंड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भूखंडीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है । ऐसे भूखंडो पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है ।

सारणी 6- सा-2 के नीचे नोट

(2) . सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 में दर्शाये भूखंड 7.5 मीटर चौडे मार्ग पर स्थित होने की दशा में इस पर दो मंजिल आवास निर्माण अनुज्ञेय होगे ।

(3). सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखंड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भूखंडीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है । बहुइकाई विकास हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 56 अनुरूप विकास के प्रकरणों पर एम.ओ.एस. रखे जा सकते है और इन भूखंडों क समक्ष 12 मीटर चौडे मार्ग होना चाहिये । ऐसे भूखंडों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना, प्रति व्यक्ति हेतु आवश्यक निर्मित क्षेत्र 12.5 वर्ग मीटर की दर से यथा प्रति आवासीय इकाई में व्यक्तियों की संख्या 5 के मान से की जावेगी ।

4. सारणी 6- सा-2 के नोट (7) के नीचे

(1 ). भूतल के नीचे बेसमेंट शासन निर्देशों के अनुरूप स्वीकार्य होगा, जो कि अधिकतम स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र के समतुल्य होगा एवं इसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात में नही की जावेगी ।

(2). निर्धारित एफ.ए.आर. के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होगे । इसका स्वीकृति प्राप्त करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।

(3) . एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्गमीटर होगा । जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्गमीटर फर्शीक्षेत्र का होगा । इसके अतिरिक्त ऐसी आवासीय 2189 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

इकाई में कुकिंग , बरांडा, बाथरूम एवं शौचालय होना आवश्यक होगा ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है ।

(7) के नीचे

सारणी 6 - सा -2 के नोट

(1). भूतल के नीचे बेसमेंट म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के अनुरूप स्वीकार्य होगा ।

(2) . कर्मचारी आवास, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 की सारणी के टिप्पणी (3 ) अनुरूप मान्य होगा ।

(3) . कर्मचारी आवास, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2 (30) सहपठित नियम 2(26) तथा नियम 61 की टिप्पणी (3 ) के प्रावधान अनुसार मान्य होगे ।

5. 6.4.2समूह आवास

समूह आवास परियोजना हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुसार मापदंड लागू होगे ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है ।

6.4.2समूह आवास

समूह आवास परियोजना हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 एवं आवश्यकता अनुरूप नियम 42 के प्रावधान अनुसार मापदंड लागू होगे । किंतु इस बाबत् भूमि/ भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर तथा ऐसे भूखंड / भूमि न्यूनतम 15 मीटर चोडे मार्ग से लगकर स्थित होना चाहिये ।

6. 6.4.3 वन आवास (फार्म हाउस) :-

विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधिया, आच्छादित क्षेत्र आदि फार्म हाउस के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:-

1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा ।

2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा ।

3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण ) की अधिकतम उंचाई 6.5 मीटर होगी। 4. वन आवास के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 445 वर्गमीटर में प्राधिकारी के भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करवाना होगा जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का 2190

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[ भाग 1 होगा ।

5. वन आवास केवल उसी क्षेत्र पर अनुज्ञेय होगा जिसकें लिये सार्वजनिक मार्ग (सड़क ) द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल द्वारा अनुमोदित हो ।

6. वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा ।

अन्य शर्ते निम्नानुसार है:-

अ. रहेगा । आवासीय / आच्छादित क्षेत्र का (वन आवास) बाढ़ से कम सेटबैक 15 मीटर ब. यदि वन आवास पक्की सड़क पर स्थित हो तो ऐसी दशा में बाढ़ से 22 मीटर का सेटबैक रखा जावेगा तथा ग्रामीण सड़क पर यदि वन आवास हो तो उस मार्ग के मध्य से 30 मीटर जगह खुली रखी जावेगी ।

स. वन आवास यदि राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित हो ता राष्ट्रीय मार्ग की सीमांत रेखा से 30 मीटर तक कोई निर्माण नही होगा ।

द. जिन क्षेत्रों की ढलान जलाशय , नदी, पेयजल स्त्रोत , जल संग्रहण एवं जल वितरण केंद्र की ओर हो , वहा उक्त से 5 किमी तक फार्म हाउय प्रतिबंधित रहेंगे यही शर्त प्राकृतिक ढलानों पर स्थित भूमि के लिय भी लागू मानी जावेगी ।

ई. फार्म हाउस के लिये पहुंच मार्ग कम से कम 13 मीटर का रहेगा । किंतु जब एक ही पहुंच मार्ग एक से अधिक फार्म हाउस के उपयोग में हो तो पहुंच मार्ग की चौडाई कम से कम 18 मीटर होगी । पहुंच मार्ग का निर्माण संयुक्त प्रयासी हो सकता है । फ. फार्म हाउस में भवन / आच्छादित क्षेत्र/ मार्ग आदि की संख्या तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार / अनुमोदित की जावेंगी ।

ग. किसी भी कृषि भूमि का भू- स्वामी उक्त मापदण्डो के अनुरूप फार्म हाउस के रूप में विकसित करनें के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । 6.4.3 वन आवास (फार्म हाउस) :-

निवेश क्षेत्र में वन आवास (फार्म हाउस ) के मानक म ०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होगें । 2191 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

7. सारणी 6-सा-3 के नीचे टीप

(2). उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों मे तलघर, म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । सारणी 6-सा-3 के नीचे टीप

(2): उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों मे तलघर, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होंगे ।

8. 6.6 ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र

(1 ) . मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी

अ. 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गो हेतु 150मीटर

ब . 30 मीटर या इससे अधिक मार्गाधिकार वाले मुख्य मार्गो हेतु 250मीटर (2). 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गो के मध्य से पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी कम से कम 15 मीटर होना आवश्यक है जबकि 30 मीटर या उससे अधिक मार्गाधिकार वाले मार्गो को दर्शाये मार्गाधिकार सुरक्षित रखे जाये ।

(3) . मार्गो के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानको के अनुसार होना आवश्यक है ।

(4). न्यूनतम भूखंड आकार

अ. केवल ईंधन भराव केन्द्र 30 X 17 मीटर

ब. ईंधन भराव- सह - सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 36 x 30 मीटर एवं अधिकतम 45 X 33मीटर

स. भूखंड का अग्र भाग 30 मीटर से कम नही होना चाहिये ।

द. भूखंड का लम्बा एवं मार्ग से लगा भाग अग्र भाग होना चाहिये ।

ई. 18 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होंगे । अन्य प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार होगे ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । 6.6 ईंधन भराव एवं भराव- सह-सेवा केंन्द्र

ईंधन भराव एवं भराव- सह - सेवा केन्द्र के मापदंड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के 2192

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

नियम 53 (3 ) (चार ) के प्रावधान अनुरूप मान्य होगे ।

9. 6.6.1 (ई) छविगृहों के लिए मापदण्ड

मार्ग की चौड़ाई : छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी ।

आवश्यक क्षेत्र : 2.3 वर्ग मीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावें ।

भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र : 800 मीटर तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छवि गृह के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा ।

खुला क्षेत्र : अग्र भाग

15 मीटर

आजू/बाजू

4.5 मी./ 4.5 मीटर

पार्श्व

4.5मीटर

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । 6.6.1 (ई) छविगृहों के लिए मापदण्ड

छविगृहों के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3)दो के अनुरूप होंगे ।

कंडिका 6.6.1 के नीचे सामने उल्लेखित कंडिका अंतःस्थापित की जाती है । 10.

कंडिका 6.6.2 होटल हेतु मापदंड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 तथा 57 के अनुरूप होगे ।

सामान्य ऊंचाई के भवनों में ऊंचाई 12.5 मीटर मान्य होगी । किंतु 12.5 मीटर से अधिक उंचाई वाले भवनों की अनुज्ञा नियम 42 के अनुसार प्रदान की जा सकती है । कुल अनुमत निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होटल गतिविधियों से संबंधित वाणिज्यिक भूउपयोग में लाया जा सकेगा ।

वाहन विराम स्थल हेतु प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 अनुरूप होंगे । 2193 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

11. 6.7 औद्योगिक विकास मानक

औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास मानक निम्नानुसार अनुशंसित है

1. भूखण्ड का क्षेत्र अधिकतम 60 प्रतिशत

2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र न्यूनतम 30 प्रतिशत

3. दुकानों एवं अन्य सेवा सुविधाओं हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत

औद्योगिक विकास हेतु भूमि विकास नियम 1984 के नियम 48 (1 ) (2) के अनुसार ही आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है ।

6.7 औद्योगिक विकास मानक

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के प्रावधान अनुरूप मान्य होगे । भूखंडो को पहुंच प्रदान करने वाले मार्गो की चौडाई 15 मीटर होना चाहियें ।

12. 6.8 सामाजिक अद्योसंरचना के मानक

सारणी 6 - सा-6 एवं 6- सा-7 के प्रावधान सारणी सहित ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है ।

6.8 सामाजिक अद्योसंरचना के मानक

सामाजिक अद्योसंरचना के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) के अनुरूप मान्य होगे ।

13. 6.13 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग , उपयोग गतिविधियां

(11 ). स्थानीय दुकाने फुटकर, दुरस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकाने, वाणिज्यिक कार्यालय , म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 में उल्लेखित उद्योग, उपचार प्रयोगशाला, क्लिनिक एवं पॉलिक्लिनिक , रेस्टॉरेंट , शीतल पेय एवं स्नेक्स बार, डाकघर एवं बैंक एक्सटेंशन काउंटर, नर्सिंग होम एवं अतिथि गृह ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है ।

6.13 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग , उपयोग गतिविधियां

(11 ). स्थानीय दुकाने फुटकर, दुरस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकाने, वाणिज्यिक कार्यालय , म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित उद्योग , उपचार प्रयोगशाला, क्लिनिक एवं पॉलिक्लिनिक, रेस्टॉरेंट, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार, डाकघर एवं बैंक 2194

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

एक्सटेंशन काउंटर , नर्सिंग होम एवं अतिथि गृह ।

14. 6.15 विकास/ निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत नियम 17 के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहियें जिसमें नियम 17 में जानकारी का समावेश हो ।

12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास / निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए ।

14. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49(3 ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें ।

टीप:-2 भूमि विकास / निवेश अनुज्ञा संबंधी नियम मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । 6.15 विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानो अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन नियम 14 के प्रारूप तथा नियम 16 में उल्लेखित आवश्यक जानकारी सहित प्रस्ततु करना होगा ।

12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास /अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए ।

14. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम धारा 49(4) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें ।

टीप:-2 भूमि विकास / निवेश अनुज्ञा संबंधी नियम मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा ।

15. 6.16 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 49 (3 ) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । 2195 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

6.16 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(4) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी ।

16. अध्याय -7

योजना क्रियान्वयन

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म० प्र ० भूमि विकास नियम 1984 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । अध्याय-7 योजना क्रियान्वयन

भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी अनेक प्रावधान म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है । 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

17.

5(स) राज्य आवास नीति 1995 के तहत भूमि विकास

11. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम-53 (1 ) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । 7.2योजना क्रियान्वयन की नीति

5(स) आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के तहत भूमि विकास

11 ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-53 (1 ) ( एक) (दो) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा ।

18. 7.5.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूमिस्वामी , विकासकर्ता सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जायेगा । जहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवा तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी । परिसीमन विकास , आवास नीति 1965 में उल्लेखित विकास संस्था के द्वारा किया जावेगा । इस प्रकार बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन 2196

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास नीति 1995 के परिपेक्ष्य मे गृह निर्माण संस्थाओं , आवास संघों एवं निजी विकास कर्ताओं द्वारा किया जावेगा । उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । 7.5.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूमिस्वामी , विकासकर्ता सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जायेगा । जहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवा तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी । परिसीमन विकास , आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्था के द्वारा किया जावेगा । इस प्रकार बड़े भूमि क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के परिपेक्ष्य मे गृह निर्माण संस्थाओं, आवास संघों एवं निजी विकास कर्ताओं द्वारा किया जावेगा । उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

7.6 भूमि विकास नीति

19.

भूमि प्रदाय को बढ़ाने के लिये राज्य नीति, 1995 में भू- स्वामियों को निम्न प्रबोधन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है । 7.6 भूमि विकास नीति

भूमि प्रदाय को बढ़ाने के लिये आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में भू- स्वामियों को निम्न प्रबोधन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

2. उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

2197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्र. एफ-6-2-2016- अट्ठावन.- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिये मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 से रबी 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु जारी विभागीय अधिसूचना 4 जुलाई 2016 एवं 27 जुलाई 2016 के अनुक्रम में चयनित बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में रेवेन्यू सर्कल अन्तर्गत 10 से 15 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थापित किये गये स्वचलित मौसम केन्द्र की सूची परिशिष्ट-5 अनुसार अधिसूचित की जाती है. बीमा कम्पनियां निम्न निर्देशों का पालन करेगी : - 1. स्वचलित मौसम केन्द्र के रख - रखाव हेतु मौसम केन्द्र स्थापित करने वाली कम्पनी एक मेकेनिक/आपरेटर की सेवाएं उपलब्ध करावेगी जो सम्पर्क करने पर उपस्थित होकर देखरेख करेगा व खराब होने पर 48 घण्टे के भीतर सुधार या बदलेगा.

2. प्रत्येक स्वचलित मौसम केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की मैपिंग सूची विभाग की बेवसाइट www.mphorticulture.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है .

3. किसी भी मौसम केन्द्र में गड़बड़ी आने पर या योजना के दिशा- निर्देशों व घोषणा/प्रमाण पत्र या दावा भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी पाये जाने पर मौसम केन्द्र स्थापित करने वाली कम्पनी एवं बीमा कम्पनी संबंधित के लिये जिम्मेदार होगी.

4. रेवेन्यूसर्कल के अन्तर्गत यदि कोई ग्राम किसी भी स्वचलित मौसम केन्द्र के अन्तर्गत ग्रामों की मैपिंग में शामिल नहीं हुआ है तो उस ग्राम के नजदीकी मौसम केन्द्र का डाटा उपयोग किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

रायसेन, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्र. 1777.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (क ) -09-08- बी- 3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग, मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-2( क) -10/2015 बी- 3-दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016 , मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ -2 द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र थाना सतलापुर की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस थाना की स्थापना की जाना है .

अतएव भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाने में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विर्निदिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से,-

और ( 1 ) नीचे दी गई सारणी में कालम ( 2 ) में उल्लेखित थाने से सारणी के कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है 2198

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

[ भाग 1 ( 2) सतलापुर जो जिला रायसेन के थाना मण्डीदीप एवं तहसील गौहरगंज अन्तर्गत है को नवीन औद्योगिक क्षेत्र थाना सतलापुर घोषित करती है एवं कालम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस थाना में सम्मिलित करती है :-

सारणी विवरण

स्थानीय क्षेत्र का नाम क्रमांक

उस पुलिस थाना का नाम तहसील व जिला जिसमें से

अपवर्जित किया गया

(1)

(3)

(2)

1

सतलापुर पुलिस थाना मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज , जिला रायसेन

_"_

लोरका पिपरिया 2

"

टीलाखेडी 3

4

मोजपुरा

_"_

5

राहुलनगर

-"-

6

झलारकलॉ

"

7

खनपुरा

_"_

8

नयापुरा

बैरासिया 9

"

10

संराकिया

"

सिमराई 11

12

शोभापुर क्र. 1778.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 ( क) -09-08- बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 ( क) -10/2015 बी-3- दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016 , मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 द्वारा नवीन चौकी छींद, थाना बरेली , जिला रायसेन की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना है.

अतएव भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाने में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विर्निदिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना की तारीख से,-

है और ( 1 ) नीचे दी गई सारणी में कालम ( 2 ) में उल्लेखित थाने से सारणी के कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती ( 2) " छींद " जिला रायसेन थाना बरेली अन्तर्गत है को नवीन चौकी छींद घोषित करती है एवं कालम ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस थाना मैं सम्मिलित करती है :-

सारणी विवरण

क्रमांक

स्थानीय क्षेत्र का नाम उस पुलिस थाना का नाम तहसील व जिला जिसमें से

अपवर्जित किया गया

(3) (1)

(2)

1

छींद पुलिस थाना बरेली, तहसील बरेली , जिला रायसेन

_"_

2

किनगी भाग 1 ]

2199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2) 3

(3)

भौडिया

पुलिस थाना बरेली , तहसील बरेली, जिला रायसेन

4

_"_ 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

" 20

नयागांव खुर्द

रजवाड़ा

टोंगा

बम्होरी बलीराम

सिमरिया

दियाखेड़ी

बैगनियां

जीरावाड़ा

सलैया

बनियाखेड़ी

छबारा

जोहरबरहा

अमरावद

बम्होरी बलीराम

भोडिया

नयागांव

केलकच्छ

भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग,

जिला रलताम ( मध्यप्रदेश )

रतलाम दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. 437- रीडर- 1-17.- पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश , भोपाल के पत्र क्रमांक पु.मु. - 18- योजना- 21-17, दिनांक 16 जनवरी 2017 द्वारा पुलिस समेकित बलवृद्धि के अंतर्गत नवीन थाना/चौकियों की स्थापना के संबंध में रतलाम जिले में नवीन पुलिस चौकी धामनोद की स्थापना हेतु थाना सैलाना के निम्नांकित ग्राम/मोहल्ले नवीन पुलिस चौकी धामनोद के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

क्रमांक

(1)

ग्राम/मोहल्ले का नाम (2) 1

धामनोद 2

खोखरा 3

दिवेल 4

वर्तमान थाने का नाम (3)

पुलिस थाना सैलाना

_"_

_"_

"

केसरपुरा (दिवेल मजरा )

5

भैसाडाबर 6

बोदिना 7

खेड़ी

"

"

अतः , दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड ( एस ) के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 1 मार्च 2017. से उक्त नवीन पुलिस चौकी धामनोद अधिसूचित किया जाता है , जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 , खण्ड- एस के अनुसार स्थापित पुलिस चौकी के रूप में उक्त दिनांक से क्रियाशील रहेगा.

बी. चंद्रशेखर , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

2200

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. मंडी निर्वा. - 2016-17-76.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. संजय गोयल , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि मंडी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत ग्वालियर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ : -

क्रमांक

मंडी का नाम

मंडी अधिनियम की धारा

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का

नाम एवं पता

(1)

(2)

1

(4)

(3)

श्री इसरार हुसैन, निवासी

ग्राम सिगौरा

कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर, ग्वालियर

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) (घ)

संजय गोयल, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 1 मार्च 2017

क्र. 3913 -SC.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रम 04 नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम- 3-23-1999- एक- चार दिनांक 30 मार्च , 1999 के तहत मैं, श्रीमन् शुक्ला , कलेक्टर , जिला धार, वर्ष 2017 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

अ. क्र.

विवरण

तिथि एवं वार

(1)

त्यौहार का नाम (2)

(3) 1 रंगपंचमी

दिनांक

(4)

(5 17-03-2017

फाल्गुन शुक्ल पक्ष-5 , शुक्रवार

2

संपूर्ण धार जिले के लिए 22-08-2017

भाद्र कृष्ण पक्ष -14, मंगलवार

श्री शंकर सवारी ( छबीना) का दूसरा दिन.

3

संपूर्ण तहसील बदनावर के लिए

06-09-2017 संपूर्ण धार जिले के लिए

भाद्र शुक्ल पक्ष -15 , बुधवार

अन्तचतुदर्शी का दूसरा दिन.

4 उर्स

15-12-2017

पौष कृष्ण-09 , शुक्रवार

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय , उप कोषायलय पर लागू नहीं होंगे.

तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिए.

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर.

भाग 1 ]

2201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश , भोपाल कक्ष -मानव संसाधन विकास , सतपुड़ा भवन, प्रथम तल , भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. मासंवि- सामान्य- 405.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-10-1-2015- एक-9 , दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश संवर्ग के सहायक वन संरक्षकों एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 28 से 31 जनवरी 2017 तक आयोजित की गई , जिसमें वनक्षेत्रपालों के लिये दिनाक 28 जनवरी 2017 को प्रथम प्रश्न पत्र- प्रक्रिया, दिनांक 29 जनवरी 2017 को द्वितीय प्रश्न पत्र- लेखा, दिनांक 30 जनवरी 2017 को तृतीय प्रश्न पत्र- सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षकों के लिये दिनांक 28 जनवरी 2017 को प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि, दिनांक 29 जनवरी 2017 द्वितीय प्रश्न पत्र- सामान्य विधि, दिनांक 30 जनवरी 2017 को तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा पर लिखित परीक्षा सम्पन्न हुई थी. उपरोक्त विभागीय परीक्षा में सम्मिलित हुये निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

वनक्षेत्रपालों की विभागीय परीक्षा का परिणाम

परीक्षार्थी का नाम (2)

अनु. क्र. (1)

पदनाम

(3)

विषय (4)

भोपाल संभाग

1

श्री हीरालाल सनोडिया

प्रथम प्रश्न पत्र- प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

जबलपुर संभाग

3

श्री महेन्द्र कुमार पालेचा वनक्षेत्रफाल

प्रथम प्रश्न पत्र- प्रक्रिया

सहायक वन संरक्षकों की विभागीय परीक्षा का परिणाम

परीक्षार्थी का नाम अनु. क्र. (1)

(2)

पदनाम

विषय (4)

(3)

भोपाल संभाग

1

श्री अभिषेक तोमर

प्रथम प्रश्न पत्र- वन विधि भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु

2

द्वितीय प्रश्न पत्र- सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम प्रश्न पत्र- वन विधि सहायक वन संरक्षक

श्री एन. के. जोशी 3

सहायक वन संरक्षक

श्री संजय कुमार जैन 4

श्री अभिनव पल्लव

द्वितीय प्रश्न पत्र- सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम प्रश्न पत्र- वन विधि भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु

5

श्री सुनील कुमार वर्मा 6

श्री रघुवंश कुमार सिंह 7

श्री हीरालाल सनोडिया

द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

प्रथम प्रश्न पत्र- वन विधि द्वितीय प्रश्न पत्र- सामान्य विधि

द्वितीय प्रश्न पत्र- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल 2202

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(1)

1

श्री सुधांशु यादव

[ भाग 1

(4)

(3)

इंदौर संभाग

प्रथम प्रश्न पत्र- वन विधि भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु

2

सुश्री शर्मिला झिल्वे 3

सुश्री प्रीती परमार

द्वितीय प्रश्न पत्र- सामान्य विधि

तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा वनक्षेत्रपाल

द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा वनक्षेत्रपाल

प्रथम प्रश्न पत्र- वन विधि द्वितीय प्रश्न पत्र- सामान्य विधि तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा जबलपुर संभाग

1

प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि भारतीय वन सेवा प्रशिक्षु

श्री अंकुर अवधिया 2

श्री प्रमोद सिंह

तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु

3

सहायक वन संरक्षक

श्रीमती मनीषा पुरवार 4

श्री शिशुपाल अहिरवार

प्रथम प्रश्न पत्र- वन विधि

तृतीय प्रश्न पत्र- प्रक्रिया तथा लेखा वनक्षेत्रपाल

प्रथम प्रश्न पत्र- वन विधि

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. मासंवि-सामान्य-427.- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015- एक-9 , दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2016 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रथम- प्रक्रिया, दिनांक 26 जुलाई 2016 को द्वितीय- लेखा, दिनांक 27 जुलाई 2016 को तृतीय- सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रथम - वन विधि, दिनांक 26 जुलाई 2016 को द्वितीय - सामान्य विधि तथा दिनांक 27 जुलाई 2016 को तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

अनु. क्र. (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम

(3)

विषय (4)

भोपाल संभाग

1

श्री बृजेन्द्र सिंह जावरिया 2

श्री अरविन्द्र चौहान 3

श्री घनेन्द्र वैद्य

वनक्षेत्रपाल

प्रथम- प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

परियोजना क्षेत्रपाल

4

प्रथम-प्रक्रिया

प्रथम-प्रक्रिया

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. एल. मिश्रा 5

श्री के. के. यादव परियोजना क्षेत्रपाल

6

प्रथम- प्रक्रिया

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. के. नामदेव 7

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री पी. के. सिंह 8

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. पी . अहिरवार 9

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम . एस. वाडिवा 10

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री घनेन्द्र वैद्य

11

द्वितीय लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. एल . मिश्रा

द्वितीय-लेखा भाग 1 ]

2203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

12

(3)

(4)

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती प्रीती काकोड़िया 13

द्वितीय -लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर.बी. यादव 14

श्री के. के. यादव

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

15

श्री गोपाल सिंह

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

16

द्वितीय -लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. के. लिल्होरे 17

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. के. श्रीवास्तव 18

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. एन. खरे 19

श्रीमती तारिका मौर्य वनक्षेत्रपाल

20

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री बृजेन्द्र सिंह जावरिया 21

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री घनेन्द्र वैद्य

22

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. एल. मिश्रा 23

तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. बी. यादव 24

श्री के. के. यादव

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

25

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. के. श्रीवास्तव

तृतीय-सामान्य विधि ग्वालियर संभाग

26

श्री जय प्रकाश मिश्रा

प्रथम-प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल

27

वनक्षेत्रपाल

श्री जय प्रकाश मिश्रा 28

श्री आनंद शिवहरे

द्वितीय -लेखा

वनक्षेत्रपाल

29

श्री जय प्रकाश मिश्रा

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि जबलपुर संभाग

30

प्रथम- प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती सोनम गड़पाल 31

श्रीमति मनीषा कौरव

प्रथम- प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल

32

श्रीमती भावना शर्मा वनक्षेत्रपाल

33

प्रथम-प्रक्रिया

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. पी. मिश्रा 34

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एस. एस. मरावी 35

परियोजना क्षेत्रपाल

श्री डी. पी. मिश्रा 36

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री अमर सिंह मरावी 37

श्री पप्पू सिंह वास्केल

द्वितीय-लेखा

प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल

परियोजना क्षेत्रपाल

38

श्री डी. पी. कुशरो 39

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री ए. एस. धुर्वे 40

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री बी. एल. मरावी 41

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एम. के. मेहरा 42

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री आर. सिंह

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

43

श्री एम. एस. उइके 44

तृतीय -सामान्य विधि प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल

श्री पप्पू सिंह वास्केल

तृतीय -सामान्य विधि 2204

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

[ भाग 1

(4)

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

भोपाल संभाग

1

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती दीपिका मिंज

2

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार

3

प्रथम -वन विधि

सहायक वन संरक्षक

श्री प्रमोद चोपड़े

4

द्वितीय- सामान्य विधि

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती प्रीती काकोड़िया

5

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती दीपिका मिंज

6

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री शिवपाल पिपरदे

7

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री रघुवंश कुमार सिंह

8

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार

9

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री मनोज कुमार जाटव

10

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री सुनील कुमार वर्मा

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

ग्वालियर संभाग

11

श्री पी. डी. पचौरी

प्रथम- वन विधि

वनक्षेत्रपाल

12

श्रीमती जया पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक

13

श्री आनंद शिवहरे

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा.

वनक्षेत्रपाल

14

श्री पी . डी. पचौरी

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

जबलपुर संभाग

15

प्रीति शाक्या

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

16

श्री प्रदीप श्रीवास्तव

प्रथम- वन विधि

उप प्रबंधक

17

परिवीक्षाधीन भा.व.से.

श्री अंकुर अवधिया

18

प्रीति शाक्या

द्वितीय-सामान्य विधि

वनक्षेत्रपाल

19

द्वितीय-सामान्य विधि

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती मनीषा कौरव

20

द्वितीय -सामान्य विधि

द्वितीय -सामान्य विधि

वनक्षेत्रपाल

श्री अवधेश धाकड़

21

परिवीक्षाधीन भा.व.से.

श्री अंकुर अवधिया

22

प्रीति शाक्या

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

23

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्रीमती सोनम गड़पाल

24

श्री विपिन कुमार पटेल

प्रशिक्षु भा. व. से.

25

श्री प्रदीप मिश्रा

प्रशिक्षु भा . व. से.

26

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री इदेश अचाले

27

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

श्री शिशुपाल अहिरवार

28

श्रीमति मनीषा कौरव

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा ए. के. जैन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

भाग 1 ]

2205

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्रकरण क्रमांक 48- अ-82-2015-2016/12852

राजगढ़ , दिनांक 3 अप्रैल 2017 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कराड़िया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम कराड़िया

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 भंवरलाल, कमलसिंह पिता गोरीलाल जाति बंजारा

योग

2 कालू पिता मानसिंह जाति बंजारा

योग

3 भंवरीबाई पिता भागीरथ जाति बंजारा

योग

4 रोड़या, जमनीबाई, गेंदीबाई पिता अमरा जाति बंजारा

योग

5 सैयद राहतअली पिता सैयद रहमत अली जाति मुसलमान नि.ग्राम राजगढ़

योग

6 भंवरलाल पिता गोरीलाल , सीताबाई पिता गोरीलाल, मीराबाई बेवा गोरेलाल जाति बंजारा

योग

7 रूगनाथ पिता हरचंद जाति भोई नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि

4

5

3

0.360

0.360

31/1/1

0.013

0.013

33/2

0.379

0.379

47/7/1

0.752

0.752

3

0.036

0.036

31/1/2

0.013

0.013

33/1

0.380

0.380

47/7/2

0.429

3

0.429

0.010

0.010

31/2

0.010

1

0.010

0.038

34

0.038

36

0.013

0.013

2

0.051

0.051

0.104

0.104

37/2

1

0.104 0.104

0.100

0.100

37/6

1

0.100

0.100

0.068

0.068

47/6/2

0.068

0.068 1 2206

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

[भाग 1 खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

8 मोहन पिता हरचंद जाति भोई

योग

9 श्रीमति नजमा हाजमी पति सैयद मोहम्मद अली जाति मुसलमान

योग

10 तेजसिंह, मानसिंह पिता हनुमंतसिंह जाति राजपूत

योग

11 उदा पिता चुन्नीलाल जाति भोई

योग

12 सालगराम पिता चुन्नीलाल जाति भोई

योग

13 लक्ष्मीनारायण पिता पूरालाल जाति कुम्हार

रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

5

0.019

0.019 40/7

1

0.019

0.019 43

2.206

2.206

1

2.206

2.206

0.085

0.085

1

0.085

0.085

0.095

0.095

44/8

1

0.095 0.095

0.041

0.041

44/9

1

0.041

0.041

0.282

0.282

44/10/1

योग

14 भागीरथ पिता पूरालाल जाति कुम्हार

1

0.282

0.282

0.318

0.318

44/10/2

योग

15 जगन्नाथ पिता हरचंद जाति भोई

1

0.318

0.318

0.425

0.425

45/2

0.203

0.203

47/6/1

योग

16 लक्ष्मीनारायण पिता हरचंद जाति भोई

2

0.628

0.628

0.183

0.183

45/3

0.068

0.068

47/6/3

योग

17 गोकुल पिता हरचंद जाति भोई

2

0.251

0.251

0.183

0.183

45/4

0.068

0.068

47/6/4

योग

रामनाथ पिता हरचंद जाति भोई

18

योग

19 विक्रमसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत 2

0.251

0.251

0.466

0.466

45/5

0.260

0.260

47/6/5

2

0.726

0.726

0.127

0.127

47/2/1

1.265

1.265

47/1/2

योग

2

1.392

1.392 भाग 1 ]

2207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

भगवानसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत 20

योग

तंवरलाल पिता भंवरलाल जांति राजपूत 21

योग

22 केशरसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत

योग

23 भगवतसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत

योग

भंवरलाल पिता कालूसिंह जाति राजपूत 24

योग

25 रामनाथसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत

योग

26 मोतीसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत

योग

अनोखबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति अहीर 27

योग

खसरा नंबर

रकबा

प्रभावित भूमि

5

4

3

0.126

0.126

47/2/2

0.126

0.126

1

0.126

0.126

47/2/3

0.126

0.126

1

0.059

0.059

47/3/1

0.493

0.493

265/5

0.552

0.552

2

0.493

0.493

265/4

0.058

0.058

47/3/4

0.010

0.010

161/5

0.561 3

0.561

0.058

0.058

47/3/2

0.099

0.099

69/2

0.015

0.015

129/5

0.008

0.008

171/5

0.180 4

0.180

0.058

0.058

47/3/3

0.036

0.036

181/3

0.005

0.005

155/1

0.099

0.099

69/3

0.011

0.011

143/3

0.209

0.209

5

0.058

0.058

47/3/5

0.268

0.268

241/3

0.326 2

0.326

1.012

1.012

47/4

1.012 1

1.012 2208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

28 देवीसिंह पिता रामप्रसाद व रेशबाई बेवा रामप्रसाद जाति लोड़ा

योग

29 बापूलाल पिता शंकरलाल जाति कुम्हार

योग

30 मदनलाल पिता किशोर व धापूबाई बेवा किशोर जाति भोई

योग

31 सोमनाथसिंह, राजपालसिंह पिता बजरंगसिंह, विष्णुकुवंर बेवा बजरंगसिंह जाति राजपूत

योग

32 गोरधनसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत

योग

33 अन्तरसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत

योग

34 लक्ष्मणसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत

योग

35 रघुवीरसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत

योग

36 कुमेरसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत

योग

कुलयोग:-

[भाग 1 खसरा नंबर

रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

5

0.380

0.380 47/8

1

0.380

0.380

0.380

0.380 47/13

1

0.380

0.380 48

0.177

0.177 1

0.177

0.177 49

1.003

1.003 1

1.003

1.003

0.023

0.023 68/3/2

1

0.023

0.023 0.023

0.023 63/3/3

1

0.023

0.023 0.023

0.023 68/3/4

1

0.023

0.023 168

0.025

0.025 1

0.025

0.025

0.253

60/10

0.253 1

0.253

0.253

57

13.187

13.187 भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

2209 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

प्रकरण क्रमांक 46-अ-82-2016-2017 /12756

राजगढ़ , दिनांक 31 मार्च 2017 (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम नेशबोरदा के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न . 7 रकबा 0.177 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 28 रकबा 0.291 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान:- ग्राम नेशबोरदा

स.क.

आबादी का विवरण हे .में .

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं.

कुल रकबा

3

5

4

1

2

71

119.110-

1/1- 1

0.177/ श्रीलाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया -

2

119.110-

1/2

सूरजसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया

142.210/ 3

1/3/

यादवसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया

4

143.710

1/4-

अमृतलाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया

5

94.500

बलवंतसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया

5/1/ 6

122.850-

5/2

रघुवीर पिता बलवंतसिंह जाति सौंधिया

118.800- 7

5/3/

मुकेश पिता बलवंतसिंह जाति सौंधिया

नारानसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति सौंधिया

8

6

327.760- 9

सरजनसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया

10

दिलीपसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया

71.550/ 11

7/1

पृथ्वीसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया

90.460-

यादवसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया

12

7/2/ 13

90.460-

कमलसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया

7/3/ 14

215.800/

8/

कृष्णबल्लभ पिता प्यारेलाल जाति सौंधिया

9/ 43.000 15

रामकलाबाई पति रामरतन जाति सौंधिया

1699.320-

योग:-

2210

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

आबादी का विवरण हे.में.

[भाग 1

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी के सर्वे नं.

कुल रकबा

1

2

3

28

0.291

16

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में 4

5

ललिताबाई पति स्व. रामचन्दर जाति सौंधिया

17

11- 110.500

14/ 26.400

हरीसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया

18

17/ 147.270-

16- 58.080/

रामचरण पिता बापूलाल जाति सौंधिया

19

गंगाराम पिता बापूलाल जाति सौंधिया

20

जगदीश पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया

21

18

131.320

भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया

22

शांतीबाई बेवा स्व शिवचरण जाति सौंधिया

23

19

152.760

कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया

24

विजयसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया

25

20/ 169.570

गिरवारसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया

26

ललिताबाई पिता चन्दरसिंह

27

12 21.950

13

21.950/

कृष्णवल्लभ पिता प्यारेलाल

28

नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया

29

15- 16.500/

4

ताराबाई पति भगवानसिंह

30

45.600/

प्रेमनारायण पिता रामचरण

31

3

72.000

10

44.400

शांतीबाई पति पृथ्वीसिंह

32

2- 256.960

श्रीलाल पिता कालूसिंह

33

ललिताबाई पति बलवंतसिंह

34

21- 176.000

बलवंतसिंह पिता करणसिंह

35

22/ 110.000

23/ 110.000/

रघुवीर पिता बलवंतसिंह

36

24

110.000

मुकेश कुमार पिता बलवंतसिंह

योग:-

कुलयोग:-

1781.260/

3480.580-

0.348-

या (हे.में)

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

2211 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

प्रकरण क्रमांक 41-अ- 82-2015-2016 /12658

राजगढ़ , दिनांक 25 मार्च 2017 (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम घोघड़िया कला के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम घोघड़िया कला स.क.

खसरा नंबर रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

अर्जित भूमि 1

2

3

4

5

0.145-

0.145

5/2

1 इन्दरसिंह पिता माधु जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

0.011

0.011-

29/53/7

0.003-

0.003

45/9

योग

3

0.159

0.159

0.146

0.146 .

2 बंशीलाल पिता माधु जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी 5/3

0.011 .

0.011-

29/53/8 .

योग

2

0.157

0.157

0.146

0.146-

5/4

3 भूरीलाल पिता माधु जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.112

0.112

6/6

0.012-

0.012-

29/53/9

योग

0.270΄

3

0.270

4 कालू पिता माधु जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.011.

0.011-

29/53/5

योग

1

0.011-

0.011

0.067-

0.067

22/3

0.092

0.092

23/4

5 जगन्नाथ पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.098

0.098

4/10/8

0.825

0.825.

4/8/7

0.206-

0.286.

46/1-

24/2

0.031-

0.031-

2.000

0.210-

4/1/3 में से

योग

3.399-

7

1.529.

0.067

0.067.

22/4

6 गंगाराम पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.098

0.098

4/10/2

0.825

0.825.

4/8/8

0.092

0.092

23/3

0.031

0.031

24/1

2.000

0.600

4/1/5

योग

6

3.113

1.713 2212

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

खसरा नंबर रकबा

अर्जितभूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

3

4

2

1

0.675

0.675

4/18/3-

7 अमृतसिंह, दोलजी, कंवरलाल , दिनेश, केदारबाई पिता बापूलाल, कंचनबाई बेवा बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

1.800 .

2.000

4/1/4

2.475

2.675

2

योग

0.342

0.152 .

27/1.

8 भोना पिता धन्ना जाति बंजारा नि. ग्राम भू- स्वामी

0.190

0.165.

27/2

0.025

0.025-

28-

0.126

35

0.126

36

0.215

0.215-

0.683

0.898-

योग

5

0.038 9 मोतीलाल पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.038-

29/53/1-

0.038. योग

1

0.038

0.038-

0.038

29/53/2-

10 देवसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

0.038-

0.038

1

0.038

0.038-

29/53/3

11 रामनारायण पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.038

0.038 योग

1

12

0.057

0.057

29/53/4

बीरम पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.057-

0.057 योग

1

13 प्रेमसिंह पिता माधु जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

0.012

0.012

29/53/6 .

0.506

0.506

4/2/11/3

योग

0.518

0.518-

2

1.349

1.349

4/12/3

0.674

0.674

4/18/2

14 प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.736

0.736

4/8/4

0.065

0.065

4/10/3

0.843

0.843

4/11/1

योग

3.667

3.667

5

0.843

15 जुझारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.843

4/11/2

योग

1

0.843

0.843

2.207

2.207 16 रोड़जी पिता मेहताब जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

4/8/1-

0.196

0.196

4/10/7-

योग

2.403

2

2.403

1.850 17 नंदनसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

2.000-

4/2/3

योग

1

2.000

1.850 18 नारायणसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.506 /

0.506-

4/2/11/2 .

योग

0.506

1

0.506 2213 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

खसरा नंबर रकबा

स.क.

अर्जित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

5

3

4

1

2

भंवरलाल पिता पूरा जाति चमार नि.ग्राम भू- स्वामी

19

0.667

0.667

4/16/2

0.667 योग

1

0.667 .

0.667

0.667

20 बाल्या पिता पूरा जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी 4/16/3

0.667 योग

0.667

1

2.000 .

2.000

21 सौरमबाई पति रोड़जी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

4/1/6.

2.000

1

योग

2.000 .

2.000 22 रतनबाई पति करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

2.000

4/1/7

योग

2.000

2.000 .

1

0.057 शिवनारायण पिता पूरज़ी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.091

23

23/2

योग

0.057

1

0.091

22.346

50

26.215

कुलयोग :-

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्रकरण क्रमांक 21- अ-82-2015-2016/ 12661

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बख्तावरपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:- मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम बख्तावरपुरा

खसरा नंबर

रकबा

स.क.

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

0.473-

0.946/

4/4/2/1-

1 भागीरथ पिता ईशरलाल जाति अहीर नि.ग्राम बहादरपुरा

0.114

0.114

51/2 +

0.683 .

0.683-

55/3/2

1.270 योग

3

1.743

0.473-

0.946

4/4/3/1-

2 केशाराम पिता ईशरलाल जाति अहीर नि.ग्राम बहादरपुरा

0.683

0.410 -

55/3/3/1

योग

2

0.883 /

1.629 2214

3 बलदेव पिता ईशरलाल जाति अहीर नि.ग्राम बहादरपुरा

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

0.476 0.949

0.408 0.682

55/3/4/1

योग

4 छबीलाल पिता भोनजी जाति अहीर नि. ग्राम भू- स्वामी

योग

2

0.884 1.631 /

3.794

3.794 4/3/1

3.794 1

3.794

0.273 0.946 /

4/4/1/11

5 रामकैलाश, शिवनारायण , घनश्याम, नंदकिशोर पिता मोतीलाल, जमनीबाई बेवा मोतीलाल जाति अहीर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.683

0.410 55/3/1/1

योग

6 पर्वत, प्रकाश, लालाराम पिता रामरतन, कंचनबाईं बेवा रामरतन जाति बृजा नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

2

0.683/ 1.629

0.991

0.690 7/1/1

1

0.690 / 0.991

0.060 1.201

17/4/2/

7 दरियावबाई पति कन्हैयालाल, भागीरथ पिता बापू जाति बृजा नि.ग्राम भू- स्वामी

0.450 0.916

59/4/2

योग

2

2.117

0.510 1.689

0.689 36/1/1

8 रामगोपाल, दिलीप कुमार पिता पन्नालाल जाति अहीर नि. ग्राम भू-स्वामी

1.069

0.069.

39/2/1

0.304 0.506

55/2/1

योग

1.062- 3.264

3

0.304 0.506

55/1/1 /

9 बद्रीलाल पिता भोनजी जाति अहीर नि.ग्राम बहादरपुरा

2.529

2.023

58/2/1

योग

2

3.035 /

2.327 / 2.530

1.012 56/2/2/1

10 महेश कुमार , महेन्द्रकुमार पिता अमरसिंह मु. भंवरीबाई बेवा अमरसिंह जाति अहीर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

11 हरिओम , अवधेश ना.बा. पिता राधेश्याम मु.पवित्राबाई बेवा राधेश्याम सर. माता स्वंय पवित्राबाई बेवा राधेश्याम जाति अहीर नि.ग्राम बहादुरपुरा

योग

1

1.012 , 2.530

2.530

2.024 58/1/1

1

2.024 2.530/ भाग 1 ]

2215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

12 बद्रीलाल , कन्हैयालाल, शिवनारायण पिता गिरधारी जाति लुहार नि.ग्राम मोहनपुरा

योग

13 बद्रीलाल पिता शंभूलाल जाति अहीर नि.ग्राम मोया

योग

14 नारायणसिंह , रामचरण , बलराम, दरियावसिंह , शैतानबाई, कमलाबाई पिता बदन जाति सुतार नि.ग्राम मोहनपुरा

योग

15 हरिसिंह पिता शंभूलाल जाति अहीर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

16 कंवरलाल पिता हरीला जाति बृजा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

17 रामसुखी पति राजेन्द्र कुमार, वर्षा साहू पति नरेन्द्र साहू जाति तेली नि. सुल्तानपुरा तहसील ब्यावरा

/

योग

18 खेमचंद पिता मोती, गंगाबाई पिता मोती जाति बृजा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

कुलयोग :-

खसरा नंबर

रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

5

0.860

1.075

58/3/1

1

0.860 1.075

3.047 - 5.059

58/4/1

1

5.059

3.047

1.075

0.861

58/5/1

0.734/

0.734 59/7

2

1.595

1.809 /

1.377

1.077

58/6/ 1/

1

1.377

1.077

2.402

0.200 / 59/5

1

0.200

2.402

2.655

2.429

4/6/2/1

1

2.655

2.429

0.450

59/4/1 /

0.917 /

1

0.917 /

0.450 / 28

40.187

24.797 भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

2216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

प्रकरण क्रमांक 44-अ- 82-2015-2016/12676

[भाग 1 (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कोलूखेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम कोलूखेड़ा

रकबा

प्रभावित भूमि खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 देवीसिंह पिता पूरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

2. तरवरसिंह पिता देवीसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

3 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

4 रामलाल पिता मेहताब जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

5 हिन्दूसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

6 शिवसिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

7 रामप्रसाद पिता रूगनाथ जाति कुम्हार नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

8 शिवसिंह पिता भेरू जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

7

4

3

0,086

0.086

264/3/2

0.086

0.086

1

1.581-

1.581-

4

1.581

1.581/

1

0.036

0.036

265/1

0.036

0.036

1

0.050

0.050

78

0.050- 0.050

1

0.037

0.037

202/3

0.037- 0.037

1

0.039-

0.039

202/2-

0.039

0.039-

1-

0.506

0.506

218/2

0.506

0.506

1

0.073- 0.073

230/2/3

0.073

0.073-

1 भाग 1 ]

2217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

रकबा

प्रभावित भूमि खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

9 शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

10 घीसालाल पिता लालजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

11 अमृतलाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

12

अमृतलाल पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

13 ओमप्रकाश पिता रामनारायण जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

14 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

15 ईश्वरसिंह , बब्लू, संदीप , पिता हजारीलाल देवबाई बैवा कालू जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

16

7

4

3

0.953

0.953

295/3-

0.953

0.953

1

0.456- 0.456

296/1-

0.456

0.456

1

0.060- 0.060-

449/1/1-

0.060

0.060

1

0.100

0.100

129/1/1/7-

0.100- 0.100

1

0.052

0.052

235/2-

0.052

0.052

1

0.149

0.149

7/1

0.149- 0.149

2-

0.063

0.063

357

0.358

0.354-

358

0.421

0.417-

2

0.030- 0.030-

295/2/4

उमराव पिता कालू जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

17 कंवरलाल पिता देवाजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

18 कालू पिता गोपाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

19 गंगाराम पिता मेहताब जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.030

0.030

1

0.607

0.607-

448-

0.607- 0.607

1

0.005- 0.005

294/6-

0.005 0.005-

1-

0.046

0.046

335/2/3-

0.020- 0.020-

343/2/3

योग

20

0.066 0.066-

2-

0.148

0.148

339/2/6

किशनलाल पिता मेहताब जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.240

0.240

368/2/7-

0.388- 0.388′

2 2218

स.क.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

21 गजरीबाई पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

22 गोपाल पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

रकबा

प्रभावित भूमि

4

7

3

0.054

0.054

222/1

0.054- 1

0.054

0.240

0.240-

334/1/3

योग

23 घीसालाल मदनलाल पिता मोतीलाल जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

24 जगदीश पिता देवीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

25 जगदीश पिता हरिसिंह, रामलताबाई पति जगदीश जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

26

0.240

0.240

1

0.519

0.519

336/4

1

0.519

0.519

0.160

0.160

470/1/3-

0.160

0.160-

1

0.562

0.562

324/3-

0.562-

0.562

1

0.017

0.017.

0.008- 0.008

411/2/1/

412/1/2/2

जितेन्द्र पिता धीरपसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

27 देवसिंह पिता भंवरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

28 देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

29

0.068- 0.068

412/1/3-

0.093

0.093

3

0.025- 0.025

294/3

0.018

0.018

279/3-

0.025

0.025,

294/5

0.253,

0.253

280/3-

0.321

4-

0,321

1.075

1.075

129/1/2/1-

1.075- 1.075-

1

0.131

0.131-

364/3/2

दरियावसिंह पिता प्यारजी जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

30 नारान पिता मांगीलाल जाति सौध्या निवासी कोलूखेड़ा ग्राम भूमि स्वामी

योग

31

0.131-

0.131- 1

0.316

0.316

446/1

0.350

0.632

417/6/ 2-

0.666

1

0.948-

0.073

0.073-

268/1

भगवानसिंह पिता नारायणसिंह, नोरंगबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.421

0.421

319/1/1

0.102

0.102

324/2/1-

0.195 .

0.195

325/1/1-

0.635

0.635- 329/1-

0.168

0.168-

428/2/1

योग

6

1.594-

1.594 भाग 1 ]

2219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

32

रकबा

प्रभावित भूमि

7

4

3

0.060 0.060

449/1/2

प्रेमसिंह पिता मांगीलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.040

0.040 451/1/2/1

योग

33. प्रेमसिंह पिता माग्या जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

34 प्रभूलाल पिता गोपाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

35 प्यारजी पिता किशन जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

36 प्यारजी पिता भंवरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

37

2

0.100 0.100-

1.000

1.000 149/1/6-

1.000 1.000

1

0.270

0.270 294/4

0.270

0.270 1

0.039 0.039

14/1

1-

0.039

0.039. 0.034

0.034 258/1

2.000- 2.466

417/4

2.034 2

2.500

0.022

0.022 403/2/1

बिहारीलाल पिता प्रेमसिह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

38 बापूलाल पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि. गाम भूमि स्वामी

योग

39 भंवरलाल पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

40 भगवानसिंह पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग .

41 भारतसिंह पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

42 भंवरलाल पिता कालू भारत पिता नवल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

43 भंवरलाल पिता माधू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.022-

0.022 - 1

0.205- 0.205

447/3-

0.205/

0.205- 1

0.279 0.279

446/2

1

0.279

0.279

0.208 0.208

447/1

0.208 1

0.208

0.207-

0.207 447/2.

0.207

1

0.207 0.439

0.439 307/2

1

0.439 0.439

356

0.190 0.190

0.254

0.254 93/2

2

0.444 0.444- 2220

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

रकबा

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

44 मोहनलाल पिता रामनाराण जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

45 मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

46 मांगीलाल पिता भंवरजी जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

47 मांग्या शम्भू आ. पूरिया कमला आ. पूरिया जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

48 मांगूसिंह पिता बापूलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

49 मांगीलाल प्रेमनारायण उमरावसिंह पिता कालू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

मोतीलाल पिता भेरू जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी 50

योग

51

प्रभावित भूमि

7

4

3

0.088

0.088

424/2

0.052

0.052

235/3

0.140

2

0.140-

0.010

0.010

251/1

0.000

0.000

0.010

0.010

1

0.105

0.105

379/1

0.158

0.158

395/1

0.099

0.250

280/1

0.362. 3/

0.513

0.512

0.512

309/4/1-

0.512

0.512-

1

0.608

0.608

229/4

0.089

0.089

355/1-

0.697- 0.697

2

0.013

0.013

445/4

0.013- 0.013-

1

0.074

0.074

335/3

0.074

0.074

1

0.240

0.240/

334/1/2

मोहन पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

52

मोहनलाल पिता मोतीलाल जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

53 मांगीलाल पिता कालू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी प्रेमनारायण पिता कालू जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.240

0.240

1

0.095

0.095

157/1/1-

0.116

0.116

220/1

0.211- 0.211-

2

0.355

0.355.

445/1

0355

0.355-

1

0.123

0.123

336/2/1

54 मांगीलाल पिता बापूलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

रामेश्वर पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी 55

योग

0.011

0.011

220/2/1

0.134

2

0.134

0.241

0.241

334/1/4-

0.241- 0.241

1 भाग 1 ]

2221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

56 रामचरण पिता रूगनाथ जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

57

प्रभावित भूमि

7

4

3

0.240

0.240

334/1/1/

0.240

0.240

1

0.263

0.263

449/1/3

रामलाल पिता मांगीलाल मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

58 रुगनाथ पिता पूरजी जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

59 रामेश्वर पिता हरिसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

60 लाखनसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

61 विष्णु ना.बा. पिता भंवरलाल स.प. माता रजानबाई बेवा भंवरलाल मु. सोरमबाई रजानबाई भवंरलाल जाति सौंध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

62 शिवनारायण पिता देवीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

63 सुरेन्द्रसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

64 शिवसिंह पिता रामनारायण जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी /

योग

65 शिवसिंह भारतसिंह पिता रुगनाथ मु. प्रभूबाई बेवा रूगनाथ जगदीश इन्दरसिंह पिता नारायणसिंह मु.रतनबाई बेवा नारानसिंह जाति सौंध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

66 सूरजसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

67

0.000

0.263-

0.263

1

0.070

0.070

188/1

0.019

0.019

197/1

0.089 2

0.089

1.069

1.069

324/1/

1.069 1

1.069

0.263

0.263

449/1/4-

0.263-

0.263

1

0.759

0.759 319/3

0.139 406

0.139

2

0.898-

0.898

0.127

0.127 153/5/2/2/1

0.127

0.127

1

0.379

0.379 /

3/10/ 2/1 /

0.379

0.379

1

0.329

0.329

241

0.088

0.088

424/1

0.898 237

0.898

1.315 /

3

1.315

0.212

0.212

314/4/

1.349

1.349

369/2

2

1.561

1.561

1.075

1.075 129/1/2/2 /

1.075

1.075

1

0.505

0.505

417/9/3

हेमराजसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.400

0.400 / 151/6/2/1

योग

0.905 2

0.905 2222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

68 प्रेमनारायण पिता कालू जाति सौंध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

रकबा

प्रभावित भूमि

7

4

3

0.670

0.670/

445/3

1.596

1.596

295/2/1

योग

69 उमरावसिंह पिता कालू जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

70

2.266 / 2.266

2

0.670

0.670

445/ 2 /

0.670- 0.670-

1

0.070

0.497

417/22

0.400

0.400 /

151/6/2/4

जादूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

71 मुशीलाल पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.066

0.066

321/2/3-

0.536

3

0.963/

0.890.. 0.890

321/ 2/4-

0.400.

0.400

151/6/2/5

योग

72

1.290

2

1.290

0.446

0.446

321/ 2/5 /

भारतसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.400/ 0.400 /

151/ 6/2/ 6 /

योग

73 गोकुलप्रसाद शिवनारायण जगदीश पिता देवीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.846

0.846 /

2

0.007

0.007

167/1 /

0.537

0.537/

470/495/1 /

योग

74 देवराज पिता भंवरलाल जाति सौध्या नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

75 मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौघ्या नि.ग्राम भूमि स्वमी

योग

76 जगन्नाथ नारान पिता लक्ष्मण जातिरूवाला पता निवासीग्राम भूमिस्वामी

योग

77 जगदीश पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

78 मांगीलाल , प्रेमसिंह, उमरावसिंह पिता कालू, सम्पत , गीता, दरियाव, कमलाबाई पिता कालू मु. गुलाबबाई विधवा कालू जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी.

योग

79 बीरम पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

0.544

0.544

2

0.253 / 0.253

93/1

0.253

0.253

1

1.189 / 461

1.189 /

1.189

1.189

1

0.149

0.149

0.149

1

0.149 /

/

0.385

0.385

378/4

0.385

0.385

1

0.350

0.350

393/1

0.350

0.350

1

0.632

0.632

417/11/2

योग

0.632

0.632

1 2223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

80 मांगीलाल , रतनलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

81 भगवानसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

82 अर्जुनसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

83 बनेसिंह पिता मथुरालाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

84

रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

7

0.632

0.632/

449/2

0.632

0.632

1

0.400

0.400 / 151/ 6/2/2 /

0.400 1

0.400

0.030 248/2/5

0.030

1

0.030

0.030/

0.165-

0.165

432/493/2/

0.165 1

0.165

0.164- 0.164/

432/493/3

श्रीलाल पिता मथुरालाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

85 धीरपसिंह पिता मथुरालाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

86

0.164

1

0.164

0.164 0.164

432/493/4/

0.759/ 0.759

3/10/4 /

0.923 2

0.923-

0.164/

0.164- 432/493/5

जगदीश पिता मथुरालाल जाति सौध्या नि.ग्राम भूमिस्वामी

योग

87 रामलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

88 हजारीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम डुंगरपुर भू-स्वामी

योग

89 भारतसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

शम्भू पिता पूरा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी 90

योग

मानसिंह पिता समदर जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी 91

योग

92 दरयावसिंह पिता समदर जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.164 / 1

0.164

0.010 0.010-

251/2-

0.010 1

0.010

0.357

0.357 2/1/3

1

0.357

0.357 1.978

0.500 3/1/1

1

0.500 1.978

0.126 1.000

3/1/9

0.126 1

1.000

0.590

0.590 3/3/2

0.590 1

0.590

0.590

0.590 3/3/3-

1

0.590

0.590 2224

स.क.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

93

रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

7

1.463

0.350

3/11/2

केशरबाई पति भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

94 मनोहरबाई पति नन्दलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.350

1

1.463

0.950

1.463

3/11/3

1.463

1

0.950

1.420

1.420 /

149/1/8/2

95 लीलाबाई पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

96

1.420

1.420

1

0.400 /

0.400

151/6/1/ 2 /

सत्यनारायण पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

97

0.400

1

0.400

0.400

0.400 / 151/6/1/3/

बबलू पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

98

0.400

1

0.400

0.400

0.400-

151/6/1/4

मुकेश पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

99 दीपक पिता दरियावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

100 हजारीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

101 शिवसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

102

0.400

0.400 / 1

0.151

0.151

355/2

0.151

1

0.151

1.126

359

1.126

1

1.126

1.126

0.949

1.349

369/3

0.949

1

1.349-

1.000

1.500

417/1/6

लक्ष्मीनारायण पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

103

1

1.000

1.500

1.000-

0.600

417/1/7

कालू पिता भंवरजी जात्ति कुमार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.000

0.600

0.270

1.000

417/1/8

104 घनश्याम पिता बिहारी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.270

1.000 भाग 1 ]

2225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

105 बल्लभ पिता बिहारी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

106 हरिसिंह, लक्ष्मीनारायण पिता गुलाब मु. केशरबाई वि. गुलाब, केलाशबाई पिता गुलाब जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

107

रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

7

0.060 /

1.000 /

417/1/9

1

1.000

0.060 /

0.950

1.012

417/2

< 1

1.012

0.950

1.265 /

1.100 417/3/1/2

जशरथसिंह पिता हेमराजसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

108 जगदीश पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

109 कैलाश पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

110 सुल्तानसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

111 मुंशीलाल पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

112 भारतसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

113 दौलजी पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

114 मांगीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

115 हरिसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

116 शिवसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

योग

117 धीरपसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.265-

1.100

3.162/

0.600 417/3/2

1

3.162

0.600 0.633

0.350 417/6/1

0.633

1

0.350 0.497

417/21

0.030 0.400

0.400 151/6/2/3 /

2

0.897

0.430 0.497

417/23 /

0.137 1

0.497

0.137

0.200 / 0.497/

417/24

1

0.497 /

0.200 1.012

1.012 421/8

1

1.012 1.012

0.216/ 0.216

/ 439/1

1

0.216 / 0.216 /

0.100 / 0.301

440/1

1

0.301

0.100

0.300

0.100

440/2

1

0.300

0.100 0.300

0.100

440/3 /

1

0.300

0.100 2226

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

-118

[भाग 1 रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि

7

4

3

0.150

0.300

440/4 /

भगवानसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

रतनलाल पिता भोनजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी 119

योग

120 भगवानसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

प्यारजी पिता बाबरू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी 121

योग

122 मांगीलाल पिता समन्दरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी <

योग

123 कैलाशबाई विधवा दरियावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

कुलयोग :-

0.150

0.300/

1

0.350

1.201

440/5

0.350

1.201

1

0.037

0.037

446/3

0.037

0.037

1

0.721

0.721

2/2

0.721

0.721

1

0.700

1.012 /

3/2/1

0.700

1.012 /

1

0.456

0.456

479/3

0.674 0.674

480/3

0.358- 0.619

481/3

1.488 / 3

1.749 /

58.108 / 72.749/

162

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरुण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2227

दिनांक

मध्यप्रदेश राजपत्र, दि

28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

रिमार्क सागर,दिनांक29जुलाई2015

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामरामपुरकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै। समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैवदूरीसमानहोनेसेएवंग्रामरानगिरकीराजस्व सीमाएं,ग्रामकीतहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसे कानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगत रखतेहुएग्रामरानगिरकोथानारहलीमेंसम्मिलित कियेजानेकानिर्णयलियागयाहै।

ग्रामपंचायत

सभाकाअभिमत

अनुभाग-रहली सारणी

सहित //अधिसूचनाजारीबावत//

ग्रामपंचायत सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया

है। सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानागौरझामर मेंरखेजानेहेतु लेखकियागया है। पंचायत

सांसद/विधायकद्वाराप्रस्तावितग्राम

जिनकापरिसीमनकियाजानाहैअभिमत

कार्यालय,कलेक्टरएवंजिलामजिस्ट्रेट,सागर,मध्यप्रदेश

जिस

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवं ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है। माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवंग्राम ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है।

थाना/चौकी

मेंसम्मलित

कियाजाना

है,नामएवं

दूरी

वर्तमानमें

थानारहली 21कि.मी.

थानारहली 20कि.मी.

थाना गौरझामर 12कि.मी.

किसथाना

चौकीअंतर्गत

हैएवंदूरी

1. नीचेदीगईसारणीकेकॉलम(1)मेंउल्लेखितपुलिसथानों/अनुभागसेउसके(सारणीकेकालम)(2)मेंविनिदिष्टस्थानीय क्षेत्रोंकोअपवर्जितकियेजानेहेतु।

2. सारणीकेकालम(2)मेंविनिदिष्टस्थानीयक्षेत्रोंकोसारणीकेकॉलम(3)मेंउल्लेखितअनुभागरहली/खुरईकेथानाक्षेत्रकेग्रामोंकापरिसीमन कियेजानेकाप्रस्ताव।

थाना गौरझामर 20कि.मी.

जिनका

परिसीमन

कियाजाना

है।

सचिवम.प्र.शासनगृह,(पुलिस)विभागमंत्रालयभोपालकेपत्रएफ-दो(क)15/99/बी-3/दोदिनांक11.10.2004मेंजारीनिर्देशोंकेपरिपालनमें एवंदण्डप्रक्रियासंहिता1973(1974)संख्याक-2कीधारादोकेखण्डएसद्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुयेतथानीचेदर्शायीगयीसारणीकोम.प्र. राज्यपत्रनेइसअधिसूचनाकाप्रकाशनकीतारीखसे:-

क्रमांक/न्या.लि./15

क्र. ग्रामोंकेनाम

ग्रामरामपुर

ग्रामरानगिर

2

1 2228

[ भाग 1

देश राजपत्र,

मध्यप्रदेश

दिनांक 28 अप्रैल

2017

निर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामसेहरीकीराजस्वसीमाएं,एवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथानाः गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामपटनाकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना

गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता

हैएवंग्रामपरासईकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी

तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं

ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम

रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका

निर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैवसमानदूरीहोनेसेएवंग्रामसकरीकीराजस्व सीमाएंएवंग्रामकीतहसीलरहलीकेअंतर्गतआने सेकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणोंकीसुविधाको दृष्टिगतरखतेहुएग्रामरामपुरकोथानारहलीमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामपाटईकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै। R

पंचायत सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है।.

पंचायत सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है।

ग्रामपंचायत सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है।

पंचायत सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है। पंचायत सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है।

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवंग्राम ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है। माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवंग्राम ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवंग्राम

ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं

निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग

म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों

कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए

सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया

है।

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवंग्राम ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवं ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है।

थानारहली 15कि.मी.

थानारहली 17कि.मी.

थानारहली 22कि.मी.

थाना गौरझामर 16कि.मी.

थाना गौरझामर 13कि.मी.

थाना गौरझामर 15कि.मी.

ग्रामपरासई

ग्रामसकरी

ग्रामपाटई

5

4

3

थानारहली 15कि.मी.

थानारहली 14कि.मी.

थाना गौरझामर 03कि.मी.

थाना गौरझामर 16कि.मी.

ग्रामसेहरी

ग्रामपटना

7

6 भाग 1 ]

2229

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

रिमार्क

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि थानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामधरमपुरकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामधरमपुरकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागयाहै

ग्रामपंचायत सभाका अभिमत

ग्रामपंचायत सभा के में प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

अनुभाग-खुरई सारणी

सांसद/विधायकद्वारा प्रस्तावितग्रामजिनका परिसीमनकियाजानाहै अभिमतसहित

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

जिसथाना /चौकीमें सम्मलित कियाजाना है,नामएवं दूरी

थानाखुरईसे 15कि.मी.

वर्तमानमें किसथाना हैएवंदूरी चौकीअंतर्गत

थानाबांदरी से40कि.मी.

ग्रामोंके नामजिनका कियाजाना है। परिसीमन

ग्रामधरमपुर क्र.

1 समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके मेंअंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामबलोपकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामबलोपकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

ग्रामपंचायत सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलितं कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

थानाखुरईसे 14कि.मी.

थानाबांदरी से38कि.मी.

ग्रामबलोप

2 2230

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके मेंअंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामपिपरियागौड़कीराजस्व सीमाएं,ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गत आनेवनागरिकसुविधा,भौगोलिकएवं प्रशासनिकदृष्टिसेग्रामपिपरियागौड़को थानाखुरईमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके मेंअंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामपालीकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामपालीकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

ग्रामपंचायत सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

ग्रामपंचायत सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेखकिया गयाहै।

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

थानाखुरईसे 13कि.मी.

थानाखुरईसे 14कि.मी.

थानाबांदरी से35कि.मी.

थानाबांदरी से30कि.मी

ग्राम

पिपरिया गौड ग्रामपाली

4 3

[भाग 1 समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामकुमरोलकीराजस्व सीमाएं,ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गत आनेवनागरिकसुविधा,भौगोलिकएवं प्रशासनिकदृष्टिसेग्रामकुमरोलकोथाना खुरईमेंसम्मिलितकियेजानेकानिर्णय लियागयाहै।

ग्रामपंचायत सभा प्रस्तावमें उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

थानाखुरईसे 13कि.मी.

थानाबांदरी से36कि.मी.

कुमरोल

ग्राम

5 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

1

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि थानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामबांदरीकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामबांदरीकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

कमहोनेएवंग्रामबछउकीराजस्वसीमाएं, समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके मेंअंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामबछउकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

ग्रामपंचायत सभा के में प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेखकिया गयाहै।

सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेखकिया गयाहै। पंचायत

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयमंत्रीपरिवहनग्राम सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

थानाखुरईसे 12कि.मी.

थानाखुरईसे 12कि.मी.

थानाबांदरी से36कि.मी.

थानाबांदरी से37कि.मी.

2231

है।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामगोलनीकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामगोलनीकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया

ग्रामपंचायत में में सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरई सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

थानाखुरईसे 12कि.मी.

थानाबांदरी से35कि.मी.

ग्रामगोलनी

6ग्रामबछउ

7ग्रामबांदरी 8 2232

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामबहरोलकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामबहरोलकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामनारधाकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामनारधाकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

ग्रामपंचायत प्रस्ताव में सभा उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित लेख कियेजानेहेतु गयाहै। किया

ग्रामपंचायत में सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

थानाखुरईसे 15कि.मी.

थानाखुरईसे 15कि.मी.

थानाबांदरी से45कि.मी.

थानाबांदरी से35कि.मी.

ग्रामबहरोल ग्रामनारधा

10 9

[भाग 1

है।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामनागदाकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामनगदाकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया

गयाहै।

ग्राम पंचायत सभा प्रस्तावमें उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख किया

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया

है। थानाबांदरी से09कि.मी.

11ग्रामनगदा 2233 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

ए.के.सिंह,जिलामजिस्ट्रेटएवंपदेनउपसचिव.

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना बांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागकेअंतर्गतआताहै, ग्रामकीदूरीथानाखुरईसेकमहोनेएवंग्राम जमुनियाधीरजकीराजस्वसीमाएं,ग्रामकी तहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेवनागरिकसुविधा, भौगोलिकएवंप्रशासनिकदृष्टिसेग्रामःजनुनिया धीरजकोथानाखुरईमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना बांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागकेअंतर्गतआताहै, ग्रामकीदूरीथानाखुरईसेकमहोनेएवंग्राम ढेमाढानाकीराजस्वसीमाएं,ग्रामकीतहसीलखुरई केअंतर्गतआनेवनागरिकसुविधा,भौगोलिकएवं प्रशासनिकदृष्टिसेग्रामढेमाढानाकोथानाखुरई मेंसम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागयाहै। ;

पंचायत सभाकेप्रस्ताव मेंउक्तग्राम कोथानाखुरई मेंसम्मिलित कियेजानेहेतु लेखकियागया

ग्रामपंचायत सभाकेप्रस्ताव मेंउक्तग्राम कोथानाखुरई मेंसम्मिलित कियेजानेहेतु लेखकियागया

माननीयमंत्रीपरिवहनसूचनाग्राम प्रौद्योगिकी,विज्ञानएवं प्रौद्योगिकी,लोकसेवाप्रबंधन, जनशिकायतनिवारणविभाग म.प्र.द्वारानागरिकसुविधा, भौगोलिकएवंप्रशासनिकदृष्टि सेग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागयाहै।है।

माननीयमंत्रीपरिवहनसूचना प्रौद्योगिकी,विज्ञानएवं प्रौद्योगिकी,लोकसेवाप्रबंधन, जनशिकायतनिवारणविभाग म.प्र.द्वारानागरिकसुविधा, भौगोलिकएवंप्रशासनिकदृष्टि सेग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागयाहै।है।

थानाखुरईसे 12कि.मी.

थानाबांदरी से18कि.मी.

थानाबांदरी से12कि.मी.

ग्रामजमुनिया धीरज

ग्रामढेमाढाना

13

12 2234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[भाग 1 श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2017

क्र. एफ 4 (ए) 01-2012-ए - सोलह- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4( ए) 01-2012 - ए- सोलह, दिनांक 11 जुलाई , 2016 को अधिक्रमित करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 ( सन् 1948 का 63 ) की धारा 8 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा श्री सतीश कुमार बरडे, प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश , इंदौर को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य के लिये " मुख्य कारखाना निरीक्षक " नियुक्त करता है .

No. F- 4- (A) -01-2012 - A - XVI .- In Supersession of this department Notification No. F- 4- ( A) -01-2012 - A - XVI dated 11 July, 2016 and in exercise of power conferred by sub - section (2) of Section 8 of the Factories Act , 1948 ( 63 of 1948) State Government hereby , appoints , until further order , Shri Satish Kumar Barde , Incharge Director, Industrial Health & Safety , Madhya Pradesh , Indore as " Chief Inspector of Factories" for the State of Madhya Pradesh .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमरपाल सिंह, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्र. 938-1233-2017- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 04 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन के प्रयोजन के लिए कॉलम ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड का नाम और उसका मुख्यालय (1)

(2)

1

2

बुरहानपुर देवास

3

डिंडोरी

4

गुना इंदौर

5

6

जबलपुर 7

मंदसौर 8

नरसिंहपुर 9

सागर

10

सतना

11

उज्जैन

12

उमरिया अनुसूची

जिले के नाम

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(4)

कु. प्रीति जैन, JMFC

(3) बुरहानपुर देवास

श्रीमती विनीता गुप्ता, JMFC डिंडोरी

श्री अरविन्द कुमार बारला, JMFC

श्री अरविन्द श्रीवास्तव, JMFC गुना इंदौर

श्रीमती बरखा दिनकर, JMFC

श्री आशीष प्रताप सिंह , JMFC जबलपुर

मंदसौर

श्री रूपेश कुमार गुप्ता, ACJM

श्रीमती सारिका भाटी, JMFC नरसिंहपुर

सागर

कु. पदमा जाटव, JMFC

सतना

कु. हर्षिनी यादव , JMFC

उज्जैन

श्रीमती श्वेता तिवारी , JMFC उमरिया

श्रीमती दिव्या सिंह, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

पंकज शर्मा , अवर सचिव.

2235 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्र. 125 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-बहरी

(ग) ग्राम- कुबरी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर - कुबरी 21 ,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 12.540 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(4) (1)

4

0.091

3

0.023

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

2

0.497

0.260

1/1 , 1/2

26

0.002

25

0.055

18

0.216

17

0.143

19

0.472

20

0.436

21

0.002

56

0.002

0.043

106

107

0.060

108

0.101

109

0.245

0.521

110/1 , 110/2

111

0.200

112

0.110 2236

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(3)

(4) (1)

113

0.050

0.208

114

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

115

0.208

116

0.729

58

0.003

59

0.003

104

0.024

0.173

98

0.002

99

97

0.114

96

0.032

117

0.450

118

0.857

0.367

119

0.024

120

121

0.007

123

0.307

0.020

161

0.220

162

160

0.130

158

0.112

0.060

159

163

0.112

165

0.082

166

0.036

170

0.010

171

0.001

0.100

248

0.090

303

305

0.080

306

0.060

0.062

307

308

0.057

304

0.040

0.027

250

0.280

249

0.845

301/1 , 301/2

309/693

0.120

309

0.496

0.005

254/1 , 254/2

0.021

299

300

0.060

0.279

298

0.080

297 2237 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(3)

(4) (1)

315/1

315/2

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

315/3

0.420

315/4

315/5

0.116

313

286

0.003

287

0.029

296

0.130

316

0.125

317

0.101

0.088

_318

320

0.025

0.014

319

0.148

294

0.140

291

251/मिन-1 , 251/मिन -2 0.220

252

0.102

295

0.128

310

0.075

314/2

0.010

314/1

314/3

314/4

314/5

0.071

314/6

314/7

314/8

314/1/मिन-1

0.030

247

288

0.043

निजी भूमि का योग .. 12.540

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी , सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 127- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा अत्त्वश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें 2238

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम- केशवाही

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बहरी नं. - 51 ,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.028 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(3)

(2)

(4) (1)

161

0.050

159/1

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.189

159/2/क

159/2/ख

158

0.141

0.057

156

4

0.061

0.101

8/1/क , 8/1/ख

8/2/मिन-3

8/2/मिन-10

8/2/मिन -11

8/2/मिन-12

0.064

8/2/मिन-13

8/2/मिन-14

8/2/मिन-15

8/2/मिन-16

8/2/मिन-17

8/2/मिन-18

0.453

6

15/1

15/2

15/3

0.155

15/4

15/5

15/6

14/1/मिन-3

14/1/मिन-5

14/1/मिन-7

0.080

14/1/मिन-8/1

14/1/मिन-8/2

14/1/मिन -10

14/1/मिन-16 2239 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(4) (1)

(3)

34/मिन-1/1/2

0.001

34/मिन-1/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

34/मिन-2

0.006

33

0.056

35/1 , 35/2 , 35/3 .

30/1

30/2/1

0.015

30/2/2

30/3

36/5

36/मिन-1

36/मिन-2/1

36/मिन-2/2

36/मिन-3

0.065

36/मिन-4

36/मिन-5/1

36/मिन-5/2

36/मिन-6

36/मिन-7

28/1

28/2

28/3

28/4

0.054

28/5

28/6

37/1

0.123

37/2

37/3

37/4

43

0.121

0.059

38, 38/2

42

0.051

44/1

0.050

44/2/1

44/2/2

0.024

48/1

0.044

48/2

0.060

47/, 47/2

0.085

51/1

0.039

51/2/1 , 51/2/2

0.025

52/1, 52/2

0.038

53

0.028

55/1 , 55/2 , 55/3 2240

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(3)

(4) (1)

(2)

56/1/1

56/1/2

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

56/5

0.275

56/6

56/2

56/3

56/4

57

0.012

0.023

59

0.028

137

0.019

136/1 , 136/2

83/मिन-1/1

83/मिन-1/2

0.035

83/मिन-1/3

83/मिन-1/4

83/मिन-2

82/1/11

0.069

82/1/2

82/1/3

82/2

71

0.123

72

0.122

73

0.292

77/1/1

77/1/2

77/2

0.182

77/3

77/4/1

77/4/2

77/4/3

77/4/4

0:158

95

96

0.395

4.028

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 129 - भू-अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

2241 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - बहरी

(ग ) ग्राम- मझरेटी कला

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- मझरेटी कोठार नं.- 15,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-2.126 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(3)

(4) (2)

0.024

245/1 , 245/2

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम

249

0.075

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

0.131

0.106

0.034

0.064

0.083

0.124

0.002

0.073

289/1 , 289/2 , 289/3 0.146

290/1/2

0.383

0.160

278/1, 278/2

0.047

0.047

0.091

0.036

0.435

300/1 , 300/2

0.065

254 255 256 282 283/1 283/2/1 283/2/2 283/2/3 283/2/4 283/2/5 283/2/6 283/2/7 284 287 288 290/1/1 290/1/3 290/2 276 291 295 296 299

निजी भूमि का योग 2.126

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 131 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम-पैगमा आवाद

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- पैगमा आवाद नं. -30,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -0.456 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(4) (1) 2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4

3

(2) 0.089 0.212

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

20/3/3

0.148

20/1/3/2, 20/3/2 20/3/4 20/2 22

0.007

0.456

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 133 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा, दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील - बहरी 2243 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(ग) ग्राम- कुचवाही

( घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- कुचवाही नं. -17 ,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-4.441 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

(3)

(4) 85/1

0.540

85/2

0.005

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.005

85/3

0.010

85/4

85/5

0.010

0.010

85/6

85/7

0.010

85/8

0.010

0.010

85/9

0.010

85/10

85/11

0.010

85/12

0.010

0.040

85/13

85/14

0.040

0.005

85/15

85/16

0.005

85/17

0.010

0.010

85/18

0.010

85/19

87

0.048

86

0.012

92

0.006

93

0.017

99

0.215

103

0.015

104

0.098

105

0.039

0.016

119

120/1

0.031

120/2

0.010

120/3

0.010

120/4

0.010

121

0.035

122/1 , 122/2

122/3 , 122/4 ,

0.080

122/5 , 122/6 ,

122/7 , 122/8 ,

122/9 , 122/10 ,

122/11

123

0.027 2244

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[ भाग 1

(4) (2)

(1)

(3)

128

0.034

126

0.040

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

125

0.008

127/1

0.112

127/2

0.004

127/3

0.004

0.009

129

127/1517/1

127/1517/2

127/1517/3

127/1517/4

0.064

127/1517/5

127/1517/6

221/1 , 221/2 ,

0.060

221/3 , 221/4 ,

221/5 , 221/6 ,

221/7, 221/8

0.016

222/1 , 222/2

220/1 , 220/2,

0.029

220/3 , 220/4 ,

220/5 , 220/6 ,

220/7

133/1 , 133/2 ,

133/3 , 133/4 ,

0.260

133/5 , 133/6 ,

133/7, 133/8 ,

133/9 , 133/10 ,

133/11 , 133/12,

133/13

218

0.112

151/1/1 , 151/1/2 ,

151/2 , 151/3 ,

0.103

151/4, 151/5 ,

151/6, 151/7

217/1

0.005

0.005

217/2

217/3

0.005

217/4

0.004

0.004

217/5

217/6

0.004

217/7

0.004

217/8

0.004

0.004

217/9

154

0.322 2245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(3)

(4) (1)

(2)

203

0.020

204/1 , 204/2,

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर .

0.016

204/3 , 204/4

202

0.026

190

0.001

171

0.472

172/1

0.465

172/2

0.004

172/3

0.008

172/4

0.004

0.008

172/5

172/6

0.004

172/7

0.004

172/8

0.020

0.004

172/9

172/10

0.004

172/11

0.040

0.189

167/1 , 167/2

175/1/1

0.170

175/1/2

0.005

175/1/3

0.005

175/2/1

175/2/6

0.176

175/2/7

175/2/2

0.004

0.004

175/2/3

175/2/4

0.004

175/2/5

0.002

176/1 , 176/2 ,

176/3 , 176/4,

0.034

176/5 , 176/6 ,

176/7 , 176/8 ,

176/9 , 176/10

166

0.004

165/1

0.042

0.050

165/2/1 , 165/2/2

0.007

215/1 , 215/2

निजी भूमि का योग .. 4.441

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 135- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं 2246

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[भाग 1 करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः 'वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम-करौंदी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- कुशियारी नं.-12,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- 2.363 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(3)

(4) (1)

274

0.012

275

0.126

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

341

0.044

0.023

0.027

343/1 , 343/2 346

0.406

345/1, 345/2

344

0.079

0.041

348/1 , 348/2

0.670

349/1 , 349/2

0.004

360/1 , 360/2

0.060

350

351

0.120

353

0.164

354

0.124

358

0.161

355

0.050

0.104

366

368

0.007

352

0.070

0.071

420/1 , 420/2

निजी भूमि का योग .. 2.363

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 137- भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 2247 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम- बहेरा

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बहरी नं. -51 ,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- 2.419 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(4) (1)

(3)

0.120

53/1 , 53/2/1 , 53/2/2, 53/3

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

54

0.095

55

0.050

0.107

79/1, 79/2

0.230

0.164

0.247

84 0.042 78 77/1 , 77/2/1 , 77/2/2 , 77/2/3 76/1 , 76/3 , 76/2/1 , 76/2/2 , 76/2/3 , 76/2/4, 76/2/5 , 76/2/6 , 76/2/7 , 76/2/8 86 0.003 75 0.080 62/1 , 62/2 , 62/3 0.009 74 0.259 87 0.031

71

0.050

0.027

70

69

0.043

0.286

68/1 , 68/2

72

0.227

73

0.169

0.019

98

56/1, 56/2 ,

0.161

56/3, 56/4

56/5

निजी भूमि का योग .. 2.419

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

2248

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 139- भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील - बहरी

(ग) ग्राम- बेलहा

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-बेलहा नं. - 13

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- 5.973 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (2)

(3)

(4) 759

0.052

760

0.026

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

761

0.017

0.020

733/1 , 733/2

762

0.253

0.016

732

730

0.006

731

0.010

726

0.126

0.029

725

696

0.015

701

0.044

0.010

699

700

0.027

0.019

693/1417

0.008

693

0.021

703

0.027

686/मिन -1 , 686/मिन -2 0.027 682/मिन-1 682/मिन-2 682/मिन -3 682/मिन-4 2249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(2)

(4) (1)

(3)

683/मिन-1 , 683/मिन-2,

0.024

683/मिन-3, 683/मिन -4

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.022

662/मिन-1 , 662/मिन-2

0.024

661

0.017

663/मिन-1 , 663/मिन -2

658

0.022

664

0.030

657

0.018

656

0.009

665

0.030

666

0.004

667

0.003

668/1 , 668/2 ,

0.044

668/3 , 668/4

0.007

655

0.080

654/1 , 654/2

653

0.044

652

0.042

644

0.043

641

0.001

0.020

643

642

0.020

0.054

639/1, 639/2

0.065

634

0.012

632

633

0.010

0.046

617/1 , 617/2

0.014

619/मिन-1 , 619/मिन -2

0.004

620/1 , 620/2

615

0.040

616

0.014

610

0.032

0.016

595

592

0.020

0.020

614

611

0.010

594

0.010

593

0.010

0.009

590/1 , 590/2

0.040

591

588

0.029

587

0.040

586

0.017

0.007

567 2250

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(4) (1)

(3)

0.003

984

0.006

993

ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.035

994

1001

0.048

0.029

1006

1002

0.040

1003

0.038

1004

0.067

1005

0.009

1026

0.139

1027

0.056

1032

0.033

1033

0.088

1034/1

1034/2

0.015

1034/3

0.137

1038

1037

0.022

1054/1 , 1054/2,

0.100

1054/3 , 1054/4,

1054/5

1053

0.050

0.095

1055/1 , 1055/2

1056

0.006

0.170

1052

1051

0.011

1064/1 , 1064/2 ,

0.547

1064/3 , 1064/4 ,

1064/5, 1064/मिन -1

1065

0.045

0.058

1341

1340

0.030

0.064

1338

1339

0.035

1342

0.026

1069

0.754

1070

0.034

1343/1/3

0.010 2251 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(4) (2)

(3)

1343/1/4

1343/1/5

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

1343/1/6

0.290

1343/1/7

1343/1

1343/2

1351

0.404

1350

0.010

1349

0.026

1372

0.191

1373

0.214

1380

0.046

0.046

1378

1381

0.001

1377

0.001

1379

0.052

1384

0.002

0.040

1411

1409

0.002

0.010

698

0.006

697

0.026

702

0.020

613

0.010

612

5.973

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 141 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भांग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी 2252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(ग ) ग्राम - बहेरा -685

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- पडरिया नं. - 29 ,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- 4.513 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4) 401/1

401/2

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

401/3

401/4

401/5/1

0.603

401/5/2

401/5/3

401/5/4/मिन -1

401/5/4/मिन-2

0.091

402/1 , 402/2

403

0.200

0.129

404/1, 404/2

405

0.015

0.012

443/1/1/1

443/1/1/2

443/1/1/4

443/1/1/मिन-5

443/1/1/6

443/1/1/मिन -7

443/1/1/7

0.317

443/1/1/8

443/1/1/9

443/1/1/10

443/1/1/11

443/1/1/12

443/1/1/13

443/1/1/14

443/2

372

0.008

0.016

371

370

0.016

0.009

369

368

0.021

367

0.022

0.010

366

365

0.053

364

0.039

363

0.020

0.030

362/1 , 362/2 2253. भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(3)

(4) (1)

0.050

361/2

361/1 ,

361/3

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

360/1 , 360/2, 360/3 0.012

0.027

358

357

0.040

356

0.080

0.029

355/1 , 355/2

354

0.110

353/1/1

353/1/2

353/1/3

353/1/4

0.306

353/1/5

353/1/6

353/1/7

353/1/8

353/1/9

353/1/10

352/2

0.106

0.036

349/1, 349/मिन. -1

346

0.041

0.006

342/2, 342/मिन. - 1

0.160

347/1, 347/2

348/1

0.210

0.036

311/1/2

311/1/3

312

0.055

313/1 , 313/2 ,

0.101

313/3 , 313/4

314

0.110

0.146

315/1, 315/मिन. - 1

316

0.110

317

0.086

318

0.058

0.038

319

292

0.150

293

0.100

0.100

294

295

0.110

296

0.092

297

0.001

298

0.025 2254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(3)

(4) 0.043

288/1, 288/मिन .- 1

289/1 , 289/2 , 289/3 0.072

ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.040

290/3 , 290/4

0.070

286/1/2

286/1/3

286/1/4

286/1/5

0.132

286/1/6

286/2

286/3

290/1 , 290/2 , 291 286/1/1 286/1/7 0.014

285/1 , 285/2

निजी भूमि का योग .. 4.513

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 143- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

जिला-सीधी

(क)

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम- सजहा खुर्द

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- खैरा नं. - 16

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.336 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(हे. में. ) (2)

(4) 187

0.029

188

0.068

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.012

182

0.008

181/1 , 181/2 2255 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(4)

(3)

0.065

186/1 , 186/2 , 186/3

184

0.020

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

185

0.030

189

0.005

190

0.002

191

0.032

171

0.030

0.005

172

0.010

169

170

0.020

निजी भूमि का योग .. 0.336

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 145- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम- सजहा कला

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- खैरा नं. - 16

(

ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-1.810 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(3)

(2)

(4) (1)

283/1

283/2

0.265

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

283/3

285

0.650

286

0.234

289

0.018 2256

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4) 290/1 , 290/2/1 ,

290/2/2/1 , 290/2/3/1 , 0.420

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

290/2/3/2

291/1

291/2

291/3

291/4

0.149

291/5

291/6

268

0.033

267

0.013

0.014

292

266

0.008

0.006

293

निजी भूमि का योग 1.810

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 147- भू- अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

तहसील- बहरी

(ख)

ग्राम- मऊ

(ग)

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- खैरा नं. - 16

ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-2.677 हेक्टेयर .

(

खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

(4) 109/1

0.086

109/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

108

0.027 2257 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(4) (1)

(3)

106

0.090

105

0.049

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

104

0.066

100

0.043

101

0.062

103/मिन.-1

0.143

103/मिन.-2

103/मिन.-3

0.060

102

0.004

98

117

0.051

120

0.054

121

0.106

82/1

82/2/1

82/2/2

82/2/3

0.117

82/2/4

122/1

0.030

122/2

123/मिन.-1 , 123/मिन/2 0.164

150

0.042

151

0.042

79

0.072

152/1

152/2

0.023

152/3

152/4

77

0.004

78

0.030

155

0.018

170

0.056

157/306

0.016

0.006

158

159

0.006

0.082

161

0.090

162

163/2

163/मिन. 1

0.083

163/मिन. 2 [भाग 1 2258

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(3)

(4) 165

0.025

164

0.058

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

280/मिन . 1

0.161

280/मिन . 2

279/मिन. 1

0.015

279/मिन. 2

281

0.160

282

0.064

301/मिन. 1/1

0.340

301/मिन. 1/2

301/मिन. 2

302/1

302/2/1

0.132

302/2/2

निजी भूमि का योग 2.677

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 149- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

जिला-सीधी

(क)

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम- मझरेटी खुर्द

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- मझरेटी कोठार न. 15

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.282 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)

(1)

(2)

(4) 2

0.527

3

0.282

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

4

0.002

5

0.002 2259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(4) (2)

(1)

(3)

7

0.409

0.060

8

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

1.282

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 151 - भू- अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम- चन्दवाही

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- चंदवाही नं. - 52

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 15.901 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(4) 2/1

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में . ) (2) 0.437

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

2/2 11/मिन-2/2 11/2/1 11/मिन-2/3 11/मिन-2/1 10 -17 18 21

0.745 0.004 0.717 0.100 0.271

2.005

23/1/1/2 23/1/1/3 23/1/1/4 23/1/1/5 23/1/1 2260

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(4) (1)

(2)

(3)

23/1/2

23/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

23/1/1/1/1

23/1/1/1/2

23/1/1/1/3

23/1/1/1/4

23/1/1/1/5

23/1/1/1/6

23/1/1/1/7

23/1/1/1/8

23/1/1/1/9

23/1/1/1/10

23/1/1/1/11

23/1/1/1/12

23/1/1/1/13

23/1/1/1/14

23/1/1/1/15

23/1/1/1/16

23/1/1/1/17

23/1/1/1/18

23/1/1/1/19

23/1/1/1/20

23/1/1/1/21

23/1/1/1/22

23/1/1/1/23

23/1/1/1/24

23/1/1/1/25

23/1/1/1/26

23/1/1/1/27

23/1/1/1/28

23/1/1/1/29

23/1/1/1/30

23/1/1/1/31

23/1/1/1/32

23/1/1/1/33

23/1/1/1/34

23/1/1/1/35

23/1/1/1/2

23/1/1/1/3

24

0.023

1.004

29 2261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

(4) 77/1

77/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

77/3

77/4

77/5

77/6

77/8

77/9

77/10

0.862

77/11

77/12

77/13

77/14

77/15

77/16

77/17

77/18

77/19

77/20

77/21

77/22

77/23

77/24

77/25

77/26

77/27

77/28

77/29

77/30

77/31

77/32

77/33

77/34

77/35

78

0.798

0.500

79

75

0.002

82

0.031 2262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 83/1

83/2

83/3

83/4

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

83/5

0.734

83/6

83/7

83/8

105

0.196

104/1

104/2

104/3

104/4

104/5

104/6

104/7

104/8

0.283

104/9

104/10

104/11

104/12

104/13

104/14

104/15

104/16

108/1

0.162

108/2

109

0.185

110

0.092

144/1

0.068

144/2

0.004

111

112

0.210

113/1

113/2

0.313

113/3

113/4

114/मिन-1

0.535

114/मिन-2 2263

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(4) (2)

(3)

(1)

124/1/1

124/1/2

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

124/1/3

124/1/4

124/2/1/1

124/2/1/2

124/2/1/3

124/2/1/4

0.849

124/2/2

124/2/3

124/2/4

124/2/5

124/2/6

124/2/7

124/2/8

125

0.014

126

0.041

127

0.091

123/1/1

123/1/2/1

123/1/2/2

123/1/3

123/1/4/1

123/1/4/2

0.812

123/1/5/1

123/1/5/2

123/1/6

123/2

122/1

122/2

2.311

122/3

122/4

116/1

116/2

116/3

0.922

116/4

116/5

118/1/2

118/1/3

118/1/4

118/1/5

0.500

118/2

118/3

118/4

117

0.080

15.901

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा ( प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[भाग 1 क्र. 153- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

तहसील- बहरी

(ख)

(ग) ग्राम- मटिहनी

( घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-पैगमा आबाद नं. -30

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 10.254 हेक्टेयर.

(ङ)

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(4) (2)

0.081

(1) 130/1 130/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.019

129/1 129/2

128

0.008

0.001

126

103

0.130

104

0.210

106

0.198

0.115

107/ 102/2

125

0.030

0.237

108/1

0.464

127 108/2 108/3 108/4 108/5 108/6 108/7 108/8

108/9

108/10

108/11 2265 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(3)

(2)

(4) 0.206

109

110

0.205

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

111.

0.138

112

0.404

113/1

0.241

113/2

0.089

114

115/1

0.170

115/2

0.071

116

117

0.556

0.450

118

0.047

92

0.117

90

89

0.180

86

0.006

0.155

87

88

0.108

202/1

0.246

202/2

201/1

0.006

201/2

203

0.177

204/मिन-1

0.074

204/मिन-2

205

0.283

0.092

85

60

0.938

222

0.281

223

0.239

224

0.169

53

0.248

0.165

52

0.015

55

54

0.184

0.088

15

51/1

0.203

51/2

51/3

51/4

0.407

49

50/1

0.328

50/2

50/3 2266

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(4) (1)

(3)

24

0.078

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम

22/1

निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

0.538

23/1

23/2

23/3

23/4

23/5

0.580

23/6

23/7

23/8

27

0.030

26/1

26/2

26/3

0.234

26/4

122/1

122/2

0.015

122/3

निजी भूमि का योग .. 10.254

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 155- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 'भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो. जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम-भितरी 2267 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- 22

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.895 हेक्टेयर .

(ङ)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(4) (1)

(2)

(3)

523/1122

0.116

522/1

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

522/2

522/3

522/4

0.281

522/5

522/6

522/7

522/8

515/1

515/2

515/3

0.171

515/4

515/5

515/6

517/1

517/2

517/3

517/4

0.290

517/5

517/6

517/7

517/8

512

0.015

519

0.115

518/1

0.020

518/2

506/1

506/2

0.164

506/3

504

0.008

503

0.001

505

0.070

502/1

502/2

0.085

502/3

502/4 2268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(4) (2)

(3)

(1)

507

0.004

0.130

499

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

500/1

500/2

0.064

500/3

0.084

497/1, 497/2

0.110

498

496

0.003

495/1

495/2

0.225

495/3

495/4

494/1

494/2

0.074

494/3

494/4

494/5

0.300

491

441/1

0.001

441/2

441/3

0.169

493/मिन. 1 , 493/मिन.2

0.084

489

0.059

492

554

0.018

553

0.097

556

0.008

0.047

555

0.192

485

487

0.051

486

0.180

0.034

481

475/1

475/2

0.270

475/3

475/4

480

0.042

479/1

0.034

479/2

479/3

0.082

478/1 , 478/2 2269 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(4) (2)

(1)

(3)

477/1

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

477/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

477/3

477/4

0.072

477/5

477/6

477/7

477/8

0.150

583/1 , 583/2

584

0.142

585

0.005

487

0.039

589

0.066

588/1

588/2

0.162

588/3

588/4

588/5

0.055

597

351/1/1

351/1/2

0.308

351/1/3

351/2

350

0.043

347/1/1

347/1/2

347/1/3

347/1/4

347/1/5

0.113

347/1/6

347/1/7

347/2

347/3

0.042

345

4.895

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 157- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

2270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[भाग 1 यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम- पताई

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बहरी नं. - 51

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-रकबा 3.258 हेक्टेयर.

खसरा नं .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(3)

(1)

(4) 0.084

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

280/1/1 280/1/2 280/2 279 0.130 281 0.001 282/1, 282/2 0.051 283 0.116 277 0.008 269 0.046 267/1, 267/2 0.002 263 0.130 268 0.011 254/664 0.064 254/1 , 254/2 0.270 257 0.001 259/1/1/1 259/1/1/2 259/1/1/3 259/1/1/4 259/1/1/5 259/1/2 259/1/3

0.377

259/1/4 259/1/5 259/1/6 259/1/7 259/1/8 259/1/9 259/1/10 259/1/11 259/1/12 259/1/13

259/2 2271 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(4)

(3)

291/11

0.134

291/2

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

291/3

292/11

0.050

292/2

292/3

293/1

293/4

293/5

0.148

293/6

293/1/2

293/1/3

293/2

293/3

297

0.058

512/1

512/2

512/3

512/4

0.365

512/5

512/6

512/7

512/8

511/1

511/2

511/3

511/4

0.174

511/5

511/6

508

0.002

0.135

510/1 , 510/2

0.070

519

0.023

518

525

0.036

524/1

524/2

0.044

524/3

524/4

520

0.070

0.012

521/1 , 521/2

0.031

522/1, 522/2

529

0.030

530

0.040

531

0.022

532

0.034 2272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(3)

(4) (1)

534

0.020

536

0.022

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

533

0.050

451

0.033

489

0.021

0.002

492/1, 492/2

0.011

494

496/1 , 496/2 ,

0.020

496/3, 496/4

0.065

497/1 , 497/2 , 497/3

0.002

498/1 , 498/2

0.240

495

528

0.003

3.258

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा ( प्लान) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 159- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम-खैरा

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- खैरा नं. 16

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.716 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (2)

(4) 855/मिन.-1 , 855/मिन.- 2 0.009

833

0.096

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.068

804

805

0.093 2273 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(3)

(4) 832

0.005

0.087

806/1, 806/2

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

807/1

807/2

0.142

807/3

807/4

827/1

0.069

827/2

827/3

811

0.019

0.060

823/1 , 823/2

0.115

812/1, 812/2

813/1 .

813/2

813/3

813/4

813/5

0.145

813/6

813/7

813/8

813/9

1031

0.042

0.053

914/1 , 914/2

915

0.008

0.014

916

0.045

913/1, 913/2

0.074

943

947

0.061

0.018

939

948/1

948/2

0.045

948/3

938/1

0.059

938/2

938/3

0.052

958

961

0.023

962

0.040

966

0.057 2274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

967/1

967/2/1

(4) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.050

967/2/2

967/3

967/4

968/1

968/2

0.055

968/3

968/4

1034

0.058

0.030

970

971

0.024

निजी भूमि का योग 1.716

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 161 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध हैं तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम- धुम्मा

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- पडरिया नं. -29

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 5.135 हेक्टेयर.

(ङ)

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित. रकबा (हे. में. )

(3)

(4) (1)

(2)

221

0.364

0.056

216

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

217

0.210

145

0.007 2275 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(3)

(1)

(4) 220/1/1

220/1/2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

220/2

220/3

0.274

220/4

220/5

220/6

220/7

220/8

218

0.120

219

0.070

0.280

211

212

0.056

210/1

0.050

210/2

0.029

0.013

173/1 , 173/2

0.002

207

0.063

209

154

0.008

155/1

155/2

0.199

155/3

156

0.100

157

0.130

158

0.350

,159/1/2 0.166

159/1/1

159/2

161

0.011

162

0.010

0.231

163

0.885

170

166/2

0.010

166/1

166/3

0.086

166/4

166/5

167/1

167/2

167/3

0.359

167/4

167/5

168/1

168/2

168/3

0.370

168/4 2276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(4) (1)

(3)

169/1

169/2

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

169/3

0.289

169/4

169/5

169/6

169/7

23

0.121

22

0.216

5.135

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 163 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम- कुशियारी

घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- कुशियारी 12

(

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 5.472 हेक्टेयर .

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(4) (1)

582

0.071

583

0.016

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

581

0.122

0.125

584

580

0.030

586

0.202

573

0.709

0.037

568

571

0.043 2277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

0.038

572

614

0.150

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

618

0.204

620

0.249

621

0.131

0.026

619

0.009

635

622

0.180

0.075

623

626

0.064

0.060

625/1 , 625/2

0.059

629/1 , 629/2

627

0.160

632

0.069

0.092

631/1 , 631/2

699

0.114

0.108

698/1 , 698/2

697

0.147

0.050

696

658

0.105

662

0.004

695

0.060

664

1.452

678

0.140

0.100

677

676

0.196

0.015

674

0.053

630/1 , 630/2

0.006

633

0.001

694

5.472

निजी भूमि का योग .

भूमि का नक्शा ( प्लान) उपखण्ड अधिकारी , सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 165- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

2278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग ) ग्राम- गजरही उन्मुक्त

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- गजरही नं. 11

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 18.816 हेक्टेयर.

(ङ)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(4) (2)

(1)

0.029

649/1 , 649/2

646

0.040

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.048

645

0.956

643

0.007

644

655

0.131

656

0.011

0.218

657

642

0.359

0.006

628

627/मि.- 1

627/मि.-2

0.015

627/मिन. -3

0.160

658

659

0.104

0.203

666

626

0.280

625/मिन.- 1

625/मिन.- 2

0.330

625/मिन.-3

624

0.020

623

0.030

622/मिन.-1

622/मिन.- 2

1.105

622/मिन.-3

321/मिन.- 1

0.200

321/मिन.-2

322/1 , 322/2 , 322/3 0.736

302/मिन.- 11

0.045

302/मिन.-2

302/मिन.-2

303

0.029

304

0.017

306

0.174

667

0.039 2279 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(4)

(3)

(1)

620

0.285

0.010

621

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.027

565

566

0.287

0.140

567

601

0.350

567/834

0.030

568

0.003

600/832/मिन . 1

0.018

600/832/मिन. 2

600/2/1

0.600

600/2/2

600/3

600/मिन. 1

0.054

598

0.055

597

591

0.170

589

0.003

593

0.008

0.069

592

596

0.250

618

0.130

0.274

613

0.032

617

0.257

616

595

0.161

603

0.109

606

0.113

615

0.024

610

0.012

607/मिन. 1

0.262

607/मिन. 2

604

0.130

468/1

0.006

468/2

466

0.059

467

0.050

465

0.126

0.105

463

462

0.014

359

0.442

365

0.766

0.095

368

360

0.043 2280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 0.188

361/1 , 361/2

340

0.007

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

362

0.061

363/मिन. - 1 , 363/मिन.-2 0.313

364

0.118

0.101

371

372

0.026

324

0.172

325/1

0.260

325/2/1

325/2/2

325/3

326

0.254

327

0.040

328

0.097

329

0.186

0.071

330

0.058

331

332

0.261

307

1.171

310

0.131

0.516

311/3/1 , 311/3/2

311/मिन. 1

311/मिन. 2

283/मिन. 1

0.655

283/मिन. 2

283/मिन. 3

280

0.119

0.374

279/1 , 279/2

0.056

278

284/मिन.- 1 , 284/मिन.- 2 0.007

285

0.018

0.002

287/मिन. -1 , 287/मिन.- 2

273

0.018

274/मिन. - 1 , 274/मिन.-2|

274/मिन.-3/1

0.524

274/मिन.-3/2

275/1

275/2

0.169

275/3

251

0.073

210

0.126

0.001

202/मिन.-1 , 202/मिन.- 2 2281 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(3)

(4) 250/मिन. - 1 , 250/मिन .- 2|

0.160

250/मिन. -3

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

211

0.039

209

0.837

0.147

208/1 , 208/2

207

0.017

216/1/1

216/1/2

216/1/3

216/1/4

216/1/5

216/1/6

0.154

216/2/1

216/2/2

216/3

216/4

216/5

216/6

216/7

218

0.105

218/842/1

0.090

218/842/2

219/1/1

219/1/2

219/1/3

219/1/4

219/1/5

219/1/6

219/1/7

219/1/8

219/1/9

219/1/10

219/1/11

219/1/12

0.233

219/1/13

219/2/1

219/2/2

219/3/1

219/3/2

219/3/3

219/3/4

219/4/1

219/4/2

निजी भूमि का योग 18.816

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 167 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

तहसील- बहरी

(ख)

(ग) ग्राम- देवरी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-पैगमा आवाद 30

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.710 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (2)

(3)

(4) (1)

11/1/2

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

11/1/3

11/1/4

11/1/5

11/1/6

11/1/7

11/1/8

11/1/9

0.628

11/2

12

0.135

14

0.021

9

0.011

10

0.221 2283 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(4) (2)

(3)

(1)

5/1

5/1/1

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु .

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

5/2

5/2/1

5/2/3

5/2/4

0.155

5/2/5

5/2/6

5/2/7

5/2/8

5/3

0.107

4/1, 4/2

7

0.008

0.050

6

8

0.003

250/1/1

250/1/2

250/1/3

250/1/4

250/1/5

250/1/6

250/1/7

250/1/8

0.341

250/1/9

250/2/1/2

250/2/3

250/2/4

250/2/5

250/2/6

250/2/7

251

0.030

1.710

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 169 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें 2284

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम- बहरी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बहरी नं. 51

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल रकबा 18.963 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

(3)

(4) 84

0.019

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

83

0.014

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

85

0.252

115

0.002

0.048

114

0.035

86

87

0.002

0.168

90

91

0.030

0.065

92

93

0.046

94

0.019

95

0.015

89

0.028

170

0.075

177

0.131

0.007

176

178/मिन.-1 , 178/मिन.- 2 0.104

0.105

181/1, 181/2

179

0.105

180

0.109

183/1

183/2

183/3

183/4

0.182

183/5

183/6

184/1

0.138

184/2

184/3

185

0.099 2285 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(4)

(3)

190/मिन. 1 , 190/मिन .2 0.048

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के 189

0.002

निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

0.006

186

439/मिन . 1

439/मिन.2

0.093

439/मिन .3

439/मिन .4

440/1

440/2

0.371

440/3

536/मिन. 1 |

0.163

536/मिन.2

537

0.024

538

0.081

0.328

539/3

539/1 , 539/2 ,

581

0.267

540/1

0.160

540/2

0.132

540/3

0.117

540/4

0.083

580

0.025

0.265

579

575

0.079

576

0.176

578

0.178

590/मिन . 1 , 590/मिन . 2 0.283

589

0.128

588/मिन . 1

0.017

588/2/1

588/3

0.016

587

577/मिन. 1 , 577/मिन.2 0.140

0.235

574/मिन. 1 , 574/मिन.2

0.455

591

0.067

573/2/1 , 573/2/2

572/1

572/2

572/3

0.702

572/4

572/5

0.016

592

571

0.029

570

0.028 2286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(3)

(4) (1)

569/1/2

0.083

569/1/1 ,

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

569/2/1

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

569/2/2

569/2/3

0.387

569/2/4

569/2/5

569/2/6

569/2/7

613/मिन. 1, 613/मिन .2 0.001

567

0.060

566/मिन . 1

566/मिन.2

0.521.

566/मिन.3

0.046

614/मिन. 1 , 614/मिन .2

632

0.032

0.140

633/1 , 633/2

635/मिन. 1

0.035

635/मिन .2

635/मिन.3

635/मिन .4

634/मिन. 1

634/मिन.2

634/मिन.3

0.247

634/मिन.4

631

0.341

637/1

637/2

637/3

0.009

637/4

637/5

637/6

637/7

0.076

643

0.393

642/2, 642/मिन. 1

647/1

647/2

647/3

647/4

3.142

647/5

647/6

67/7

647/8

647/9

647/10 2287 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 647/11

647/12

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

647/13

647/14

647/15

647/16

647/17

647/18

647/19

815/8

815/9

815/10

815/4

815/11

815/12

5.452

815/7

815/3

815/5

815/6

815/मिन. 1

816/मिन. 1

816/मिन. 2

1.446

816/मिन .3

182/मिन. 1 , 182/मिन .2 0.040

निजी भूमि का योग . 18.963

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 171 - भू- अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम- कोठार.

2288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- कुबरी नं. 21 ,

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-0.770 हेक्टेयर.

(ङ)

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

(3)

(4) 2

0.200

3

0.301

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

4

0.029

30

0.026

31

0.070

29

0.123

0.004

34

32

0.016

0.001

33/1, 33/2

0.770

निजी भूमि का योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 173- भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधीं

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम- गजरहा

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- पडरिया 29 ,

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-8.252 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(3)

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (2)

(4) 73

0.050

72

0.701

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.035

74

76

0.019 2289 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

69

1.898

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

0.110

90

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

मध्य रेलवे जबलपुर.

0.006

220/1 , 220/2

217

0.022

215/3/1

215/3/2

215/3/3

0.180

215/3/4

215/3/5

215/3/6

215/3/7

165/1

0.010

0.010

165/2

165/3

0.010

165/4/1

165/4/2

165/4/3

0.110

165/4/4

165/4/5

165/4/6

166

0.024

167

0.004

164/1

164/2

0.090

164/3

164/4

163

0.037

158

0.007

216

0.130

227/1

227/2

0.146

227/3

229

0.028

0.089

225

230/1

0.130

230/2

0.120

300/1

0.016

231

0.075

234

0.104

232

0.312

0.004

298/1

289/1/1

289/1/2

0.763

289/1/3

289/1/4

289/2 2290

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

(4) 0.051

288/1, 288/2

0.214

287/1 , 287/2

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

0.001

293

292

0.242

321

0.360

322

0.004

323

0.249

324

0.010

320

0.031

325/1/2

0.010

0.010

325/1/3

325/1/1

325/2

0.453

325/3

325/4/1

325/4/2

325/4/3

325/5

326/1

326/2

326/3

0.063

326/4

327/1

327/2

327/3

0.052

327/4

390/1

390/2

390/3

390/4

390/5

390/6

390/7

390/8

390/9/1

0.278

390/9/2

390/10/1

390/10/2

390/11

390/12

390/13

390/14

390/15

390/16 2291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

377/1

377/2

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

377/3

377/4/1

377/4/2

0.028

377/5

377/6

377/7

377/8

377/9

377/10

378/1

378/2

0.044

378/3

379

0.069

389

0.080

0.147

388/1, 388/2

385/1

0.010

0.010

385/2

0.010

385/3

385/4

0.040

385/5

0.208

0.092

386

372/2/1

372/2/2

0.219

372/2/3

0.027

384

8.252

निजी भूमि का योग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 175- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वैर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी 2292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(ग) ग्राम-खैरहा

( घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- तेन्दुहा नं. 20

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-रकबा 2.939 हेक्टेयर.

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में. )

(4) (1)

(2)

(3)

77

0.257

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम

0.261

78/1, 178/2

मध्य रेलवे जबलपुर.

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

79/2

79/3

0.197

79/4

79/5

79/6

80

0.253

81/1

81/2

0.212

81/3

81/4

0.289

88/1, 88/2

89/1/1 , 89/1/2

0.030

89/1/3 , 89/1/4

89/1/5

89/2

0.358

92/1, 92/2

0.010

93

95/1/1

95/1/2

0.557

95/2/1/1

95/2/1/2

95/2/2

0.290

97/1, 97/2

0.029

99/1 , 99/2

0.019

98/1 , 98/2

61

0.032

0.145

60

2.939

निजी भूमि का योग ...

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभय वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2293

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 01 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा

(हेक्टेयर में)

(3) डबका

(1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(4) (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय 0.320 नहर संभाग क्रमांक-2 , डबरा , जिला ग्वालियर .

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा नहर की ( डबका ) मायनर के निर्माण हेतु.

0.340

994/1 995/1 1122/1 563/3 1122/2 योग . 0.660

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(हेक्टेयर में) लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा

(2)

( 1) ग्वालियर ग्वालियर

(3) सकतपुरा

(4) 668 0.084 (5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपत- पुरा नहर ( सकतपुरा ) मायनर के निर्माण हेतु .

योग . 0.084 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2294

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

[भाग 1 प्र. क्र. 03 - अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)

(4) 0.132

(1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(3) उदयपुर 141/2 141/3 0.025

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक -2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की ( बेरजा ) मायनर के निर्माण हेतु.

0.157

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/सब -माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा

(हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(6) (1) (2)

(5)

ग्वालियर

1555

ग्वालियर

बिजौली

0.090 कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय

नहर संभाग क्रमांक-2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की ( रशीदपुर ) डिस्ट्रीष्यूटी की 3 एल मायनर के निर्माण हेतु.

योग 0.090

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2295 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

प्र. क्र. 06 - अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा

(हेक्टेयर में)

(5)

(2) चीनोर

(1) ग्वालियर

(3) सिकरोदा

(4) 7/11 मिन 0.156 7/11 मिन 0.156

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2 , डबरा, जिला ग्वालियर.

योग .. 0.312

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिंवनी, दिनांक 3 अप्रैल 2017

पृ. क्र. 326- जि.भू.अ.- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) सिवनी

(4) 0.11

(3) मुंगवानी

धनौरा/ धनौरा (2)

(6) हेतु. भसूडा नाला में पुल निर्माण

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सिवनी.

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2296

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 8 फरवरी 2017

प्र. क्र. 03- अ-82-2015-16-ई.नं. 368. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) के पद 1 में वर्णित भूमि की अनुसूची-2 में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- देवरिया विजय

तहसील-सीतामऊ स. क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाला भूमि का रकबा (हे . में)

सिंचित

(1)

(2)

असिंचित (4)

कुल (5)

(3)

0.500

0.500- 1

ग्राम देवरिया विजय

देवरिया विजय तालाब योजना

ग्राम देवरिया विजय, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर.

अनुसूची ( 2 )

देवरिया विजय तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.

अन्य मलकियत नाम कृषक मय पिता/पति

सिंचित

का नाम

खसरा क्रमांक

अर्जित किये जाने वाला रकबा असिंचित कुल

कुल रकबा (हे. में.)

(3)

(2)

(4)

(6)

(8) (1)

1

0.500

128/18

(5) 0.500

(7) 0.500 उदा पिता देवा, मांगीबाई पति उदा जाति चमार निवासी देवरिया विजय.

0.500 0.500

0.500

योग .

( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरिया विजय तालाब योजना हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड सीमामउ के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

शहडोल , दिनांक 31 मार्च, 2017

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 17-अ-82-2016-17-1318.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में भाग 1 ]

2297

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(ग) ग्राम- जमगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.449 हेक्टर ( भूमि एवं सम्पत्ति) खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

529/1

1.602

529/2

0.283

524

0.405

0.502

528

526

0.727

531/1

0.540

0.340

712

0.134

726

0.166

727

728

0.104

0.210

729

723/1

0.216

731

0.118

0.076

732

722/1

0.026

कुल योग 5.449

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोहरारी डायवर्सन योजना बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अनूपपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 92- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- कुपना, प.ह.नं. 034

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.240 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमिका प्रकार (3) (1)

(2)

1585

0.120

निजी भूमि

0.120

1586

निजी भूमि 1587

0.130

निजी भूमि 1636

0.120

निजी भूमि

0.070

1635

निजी भूमि

0.070

1634

निजी भूमि

0.010

1639

निजी भूमि 1633

0.020

निजी भूमि 1640

0.020

निजी भूमि

0.020

1641

निजी भूमि

0.080

1616

निजी भूमि 1617

0.050

निजी भूमि

0.020

1614

निजी भूमि 1613

0.060

निजी भूमि 1606/2

0.060

निजी भूमि

0.050

1604

निजी भूमि

0.020

1453

निजी भूमि 1454

0.130

निजी भूमि

0.020

1455

निजी भूमि 1447

0.120

निजी भूमि

0.040

1446

निजी भूमि

0.160

1444

निजी भूमि 2298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

(1)

(2)

(3)

0.060

1436

निजी भूमि

0.020

1391/2

निजी भूमि 1392

0.090

निजी भूमि 1393

0.050

निजी भूमि 1386

0.020

निजी भूमि 1383

0.020

निजी भूमि

0.140

1394

निजी भूमि

0.030

1382

निजी भूमि

0.020

1418/1929

निजी भूमि 1395

0.050

निजी भूमि 1398

0.030

निजी भूमि 1396

0.040

निजी भूमि 1397

0.090

निजी भूमि 1378

0.050

निजी भूमि 1400

0.010

निजी भूमि 1377

0.030

निजी भूमि 1374

0.030

निजी भूमि

0.010

1376

निजी भूमि 1375

0.060

निजी भूमि

0.060

1373

निजी भूमि

0.060

1371

निजी भूमि 1372

0.110

निजी भूमि 1356

0.020

निजी भूमि

0.380

1367

निजी भूमि 1365

0.100

निजी भूमि 1131/1

निजी भूमि

0.040

1131/2

निजी भूमि 1332

0.010

निजी भूमि 1128

0.020

निजी भूमि 1129

0.150

निजी भूमि 183

0.080

निजी भूमि 184

0.020

निजी भूमि 187

0.030

निजी भूमि

0.010

188

निजी भूमि

0.130

189

निजी भूमि 191

0.010

निजी भूमि 220

0.070

निजी भूमि 222

0.020

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

221

0.100

निजी भूमि

0.050

233

निजी भूमि 230

0.030

निजी भूमि 231/1

0.030

निजी भूमि

0.010

231/2

निजी भूमि 232

0.100

निजी भूमि 250 .

0.030

निजी भूमि

0.100

249

निजी भूमि

0.020

248

निजी भूमि 241

0.070

निजी भूमि 242

0.060

निजी भूमि

0.070

280

निजी भूमि

0.020

281

निजी भूमि 243

0.030

निजी भूमि

0.070

279

निजी भूमि

0.030

278

निजी भूमि 277

0.040

निज़ी भूमि 307

0.010

निजी भूमि

0.060

276

निजी भूमि 435

0.010

निजी भूमि

0.030

436

निजी भूमि

0.080

437

निजी भूमि 438

0.020

निजी भूमि 431

0.010

निजी भूमि 430

0.100

निजी भूमि

0.070

401

निजी भूमि 402

0.020

निजी भूमि 446

0.090

निजी भूमि

0.060

400

निजी भूमि

0.060

399

निजी भूमि

0.030

398/1

निजी भूमि

0.100

514

निजी भूमि

0.040

515

निजी भूमि

0.100

516

निजी भूमि 517

0.080

निजी भूमि 507

0.110

निजी भूमि

0.060

506

निजी भूमि 590

0.080

निजी भूमि भाग 1 ]

2299

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(3) (1)

554

0.070

निजी भूमि 589

0.130

निजी भूमि 586

0.010

निजी भूमि 585

0.040

निजी भूमि

0.060

580

निजी भूमि 581

0.100

निजी भूमि

6.240

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहरों निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 102- अ- 82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

( ग) ग्राम कैथी, प.ह.नं. 017

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.344 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 836/1

0.072

निजी भूमि 836/2

0.084

निजी भूमि 837

0.012

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.132

838/1

निजी भूमि

0.030

840

निजी भूमि

0.030

863

निजी भूमि 841/1

0.090

निजी भूमि 841/2

0.090

निजी भूमि 841/3

0.090

निजी भूमि 827

0.010

निजी भूमि 823/2

0.222

निजी भूमि 820

0.020

निजी भूमि 802

0.138

निजी भूमि

0.030

803

निजी भूमि 806/1

0.090

निजी भूमि 806/2

0.042

निजी भूमि 704

0.162

निजी भूमि 702

0.030

निजी भूमि 703

0.020

निजी भूमि 674/1

0.168

निजी भूमि 674/2

0.060

निजी भूमि 675

0.030

निजी भूमि

0.090

685/1

निजी भूमि

0.090

685/3

निजी भूमि 685/4

0.018

निजी भूमि

0.102

213

निजी भूमि 206

0.040

निजी भूमि

0.150

207

निजी भूमि

0.162

205

निजी भूमि

0.020

193

निजी भूमि

0.020

807

निजी भूमि

2.344

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहरों निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 103- अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के 2300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- बराहो, प.ह.नं. 035

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.976 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार

(2)

(3) (1)

736

0.042

निजी भूमि

0.051

737

निजी भूमि 744

0.032

निजी भूमि 745

0.016

निजी भूमि 743

0.016

निजी भूमि 742

0.013

निजी भूमि 741

0.016

निजी भूमि 740

0.032

निजी भूमि 765

0.051

निजी भूमि 764

0.050

निजी भूमि

0.050

772

निजी भूमि 771

0.016

निजी भूमि 773

0.019

निजी भूमि 774

0.019

निजी भूमि 801

0.032

निजी भूमि 800

0.003

निजी भूमि 799

0.003

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.109

1124/804

निजी भूमि

0.045

805

निजी भूमि 806

0.003

निजी भूमि

0.054

1132/812

निजी भूमि 812

0.045

निजी भूमि 818

0.077

निजी भूमि 826

0.090

निजी भूमि

0.002

825

निजी भूमि

0.036

827

निजी भूमि 840

0.064

निजी भूमि 839

0.032

निजी भूमि 837.

0.029

निजी भूमि 836

0.022

निजी भूमि

0.032

838

निजी भूमि 856

0.038

निजी भूमि 855

0.029

निजी भूमि

0.042

857

निजी भूमि 854

0.035

निजी भूमि

0.035

859

निजी भूमि 860

0.048

निजी भूमि 861

0.036

निजी भूमि 867

0.066

निजी भूमि 866

0.072

निजी भूमि 1090

0.074

निजी भूमि

0.200

1092

निजी भूमि

0.200

1081

निजी भूमि

1.976

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहरों निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा(प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्र. 6562 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धार

(ग) ग्राम- जामनघाटी

(घ ) अर्जित रकबा-1.070 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टेयर में)

(1)

(2)

55/1

0.011

55/2

0.106

36

0.078

43

0.189

46

0.105

47

0.069

88/1

0.209

87

0.066

69

0.020

10

0.027

11

0.056

28

0.033

25

0.002

16

0.064

15

0.005

18

0.030

योग . 1.070

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( एस. एच.- 31 ) के निर्माण हेतु".

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 27 फरवरी 2017

प्र. क्र.- 8- अ-82- भू-अर्जन- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- आमखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.691 हेक्टेयर

भूमि का खसरा

अर्जित रकबा (हे. में)

नम्बर

(2)

(1)

834/1

0.022

834/2

0.022

845

0.065

844

0.008

837

0.010

836

0.222

0.055

841/1

841/2

0.076

841/3

0.063

842/1

0.010

840/1

0.077

840/2

0.038

0.005

839

810/2

0.131

0.122

811/1 /क़

811/ 1 /ख

0.056

0.020

811/2

812

0.103

802/1

0.080

802/2

0.120

0.002

801

803/1

0.066

800

0.250

799

0.059

798

0.009 1.691

कुल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2302

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. 554-गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मामनीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

सारणी

नाम

कहां को

क्र. (1)

(2)

(4)

कहां से (3) 1

जबलपुर

जबलपुर श्री मोहम्मद फहीम अनवर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर .

Jabalpur , the 1st April 2017

No. 561 - Confdl . -2017 - II - 3-1-2017.-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance/ Orientation Course (First Batch) for the District Judges ( Entry Level) promoted in the year 2017 from 17th April 2017 to 22nd April 2017 in the Academy.Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 17-04-2017 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur .

3. They shall appear for the Course in prescribed uniform ( i . e . Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course .

4. T. A. & D. A. of the participants is remibursable only as per Government Rules .

5. The Participants may send legal problems which they want to be addressed during the Course to the Academy by mail at [email protected] or by Fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance .

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से श्री मनोहर ममतानी के स्थान पर दिनांक 01-04-2017 से .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल .

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date , mode and time of arrival of the participants may be conveyed on the mobile number 09424958820 of Shri K.L. Chourasia . In case Shri Chourasia cannot be contacted , the participants may contact Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 or on Office telephone No. 0761-2628679 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made .

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance . Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission ofthe Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .

भाग 1 ]

2303

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon of the succeeding day of the end of Course .

9. Participants shall bring proper sportswear and sports shoes , if they intend to utilize the facility of gymnasium.

10. The Reference Material is available on the official website of the Academy i . e. www.mpsja.mphc.gov.in at the link mpsja.mphc.gov.in/knowledge-gateway. No hard copy shall be provided to the participants . The participant's are requested to go though relecant reference material link .

11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Course , free of charge , as per the rules of the Academy.

12. The Schedule of the Advance/Orientation Coures will be uploaded on the website of the Academy three days prior to the commencement of the Course . The participants are requested to go through the schedule and prepare themselves accordingly.

13. The participants shall send softcopies of atleast three article/ presentation/ reserch paper/judgment/ order authored by them for sharing and discussion in the Course on official email of the State judicial Academy i. e . [email protected] atleast three days ' prior to the schedule of the Course .

क्र. B- 2095- एक-7-3-16- भाग- एक.. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी- 4309 - एक- 7-3-2016 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-224- एक-7-3-2016 भाग -1 जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर तथा उनकी रजिस्ट्री एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में रामनवमीं के उपलक्ष्य में पूर्व घोषित अवकाश दिनांक 4 अप्रैल 2017 को निरस्त करते हुए दिनांक 5 अप्रैल 2017 का अवकाश घोषित किया जाता है .

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर तथा उनकी रजिस्ट्री एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 4 अप्रैल 2017 को कार्यदिवस रहेगा.

जबलपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. C- 1487.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित सहायक ग्रेड- एक मुख्य अनुवादक/स्टाम्प रिपोर्टर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतनबैंड रु . 9,300-34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में , अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. 3 पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 20 अप्रैल 2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगाः-

क्र.

टीप नाम एवं स्थान

पदस्थापना

पदोन्नति पर का स्थान (3)

(4) (1)

(2)

खण्डपीठ, रिक्त पद पर ग्वालियर

1 श्री एस . एल. वर्मा, सहायक ग्रेड-एक मुख्यपीठ, जबलपुर.

खण्डपीठ, रिक्त पद पर ग्वालियर

2 श्री एस. पी. ताम्रकार, सहायक ग्रेड- एक मुख्यपीठ, जबलपुर.

3 श्री दिनेश लोकरे, सहायक खण्डपीठ रिक्त पद पर सहायक ग्रेड- एक, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर.

4 श्री एच. के. कुशवाहा, सहायक ग्रेड-एक, खण्डपीठ , रिक्त पद पर ग्वालियर मुख्यपीठ, जबलपुर.

खण्डपीठ, रिक्त पद पर ग्वालियर

5 श्री आर.एस. चौधरी , सहायक ग्रेड- एक, मुख्यपीठ, जबलपुर.

खण्डपीठ रिक्त पद पर

इन्दौर

6 श्री संजय शंकर मिश्रा, मुख्य अनुवादक मुख्यपीठ, जबलपुर.

खण्डपीठ रिक्त पद पर इन्दौर

7 श्री दिलीप वर्मा , स्टाम्प रिपोर्टर, मुख्यपीठ, जबलपुर.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. C- 1574.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित निजी सहायक की पदोन्नति निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतनबैंड रु . 9300-34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. 3 पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 15 अप्रैल 2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण 2304

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा:-

क्र.

टीप नाम एवं स्थान पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान

(2)

(3)

(1)

(4) 1

खण्डपीठ, रिक्त पद पर

इन्दौर

श्री वैभव येवलेकर, मुख्यपीठ, जबलपुर.

खण्डपीठ, रिक्त पद पर

ग्वालियर

2 श्री अरूण कुमार मिश्रा, खण्डपीठ ग्वालियर.

खण्डपीठ, रिक्त पद पर 3 श्री त्रिलोक सिंह सावनेर, खण्डपीठ इन्दौर.

इन्दौर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. E - 2827- दो -3-420/80- भाग बारह .- श्री मनोहर ममतानी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 172 दिवस ( एक सौ बहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03-इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .

गणना-पत्रक

1. श्री मनोहर ममतानी , स्वैच्छिक सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का नियुक्तिदिनांक. : 02-01-1986

: 31-03-2017 2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक

: 01 वर्ष 02 माह 3. नियुक्तिदिनांक 02-01-1986 से

07 दिन.

दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 30 वर्ष, 00 माह , 22दिन.

कुल सेवा अवधि.

5. कालम (3 ) में अंकित : 01×15-15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4) में अंकित : 30-15 × 15-225 दिन अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 240दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 15दिन

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 225 दिन (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2017 को शेष अर्जित अवकाश 172 दिन ) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897-इक्कीस- ब( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

क्र. B- 2216- दो- 3-420/80- भाग बारह . श्री ओमप्रकाश सुनरया , स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 2305

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

अवकाश में से 217 दिवस ( दो सौ सत्रह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

17-09-1987 1. श्री ओमप्रकाश सुनरया, सेवानिवृत्त : प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ का नियुक्ति दिनांक.

: 31-01-2017 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

से : लागू नहीं दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. 3. नियुक्तिदिनांक ......

: 29 वर्ष, 10 माह , 21दिन.

4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित

: लागू नहीं अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 29-14 × 15-210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित

1×7=7 दिन अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 217 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश

समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 00 दिन

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 217 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E- 2821- दो -2-32-2010.-श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 6 से दिनांक 11 मार्च 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E- 2823- दो - 3-420-80- भाग बारह.- श्री इकबाल अहमद, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 203 दिवस ( दो सौ तीन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012- नियम -चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

गणना-पत्रक

: 04-06-1985 1. श्री इकबाल अहमद, सेवानिवृत्त

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,

शाजापुर का नियुक्ति दिनांक.

2306

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2017

: 3. नियुक्ति दिनांक 04-06-1985 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. 01 वर्ष 09 माह 05 दिन

: 4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 29 वर्ष, 10 माह , 21दिन.

5. कालम (3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). : 1×15-15 दिन

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

[ भाग 1 स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

: 17-03-1983 1. श्री योगेश कुमार, सोनगरिया सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम का नियुक्ति दिनांक.

: 28-02-2017 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

6. कालम (4) में अंकित : 30= 15 × 15 = 225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 240दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 03 वर्ष 11 माह 22दिन 3. नियुक्ति दिनांक 17-03-1983 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

: 28 वर्ष, 11 माह, 18दिन. 4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

3×15=45 दिन :

5. कालम ( 3 ) में अंकित

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 37 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 203दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E- 2825-दो - 3-420-80- भाग बारह.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, सेवानिवृत्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश, रतलाम को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस ( दो सौ बत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4) में अंकित : 29-14-15-210 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता. (एक वर्ष में 7 दिन की दर से 1×7=7 दिन तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

262दिन 7. कुल अर्जित अवकाश :

समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 30दिन

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 232दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

2307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E- 2829-दो - 3-420-80- भाग बारह.- श्री श्रवण कुमार रघुवंशी , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 225 दिवस ( दो सौ पच्चीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3( ए) 19-03- इक्कीस ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी , सेवानिवृत्तः 16-10-1985 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार कानियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 28-02-2017 3. नियुक्ति दिनांक 16-10-1985 से : 01 वर्ष 04 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. 23दिन

: 29 वर्ष, 10 माह , 21दिन.

4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 1×15-15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 30-15 × 15-225 दिन 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश : 240दिन समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः-सेवा के दौरान : 15दिन

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 225दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E- 2831-दो - 3-420/80- भाग बारह. श्री श्याम सुन्दर गर्ग , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, मुरैना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 217 दिवस (दो सौ सत्रह दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

: 24-02-1987 1. श्री श्याम सुन्दर गर्ग , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश , ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय , मुरैना का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2017

:

2308

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

3. नियुक्ति दिनांक 24-02-1987 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 00 वर्ष 00 माह 15दिवस 4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 29 वर्ष , 10 माह , 21दिन.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : लागू नहीं अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित : 29-14×15-210 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से 1×7=7 दिन तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 217 दिन 8. घटाइयेः-सेवा के दौरान : 00 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 217 दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. 559- गोपनीय- 2017-दो-2-21-63.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 488/गोपनीय/ 2016/दो-2-21/63, दिनांक 30 अप्रैल 2016 एवं क्रमांक 727/गोपनीय/2016/ दो-2-21/63, दिनांक 15 जुलाई , 2016 क्रमांक 828- गोपनीय- 2016- दो-2-21-63 , दिनांक 10 अगस्त 2016 एवं क्रमांक 997 - गोपनीय- 2016-दो- 2-21-63, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 एवं क्रमांक 08 - गोपनीय-2017- दो- 2-21-63 , दिनांक 2 जनवरी 2017 में आंशिक संशोधन करते हुये, उक्त आदेशों के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शाये गये दिनांक/पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित रिक्त पद पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है:-

सारणी

क्रमांक नाम तथा पदनाम

सुपर समय वेतनमान में पूर्व में नियुक्तिका दिनांक (2)

(3) (1)

1

01-02-2015 डॉ. मोहम्मद शमीम,

तत्कालीन प्रिंसिपल , रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इंदौर, इंदौर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी सुपर समय वेतनमान में नियुक्तिका दिनांक/ पुनरीक्षितदिनांक

(4)

(5)

01-02-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

भाग 1 ]

2309

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(3) (1)

2

01-05-2015 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (सीनियर ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना.

3

01-06-2015 श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.

4

01-06-2015 श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी.

5

01-06-2015 श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास.

01-06-2015 6 श्री मोहम्मद यूसुफ मंसूरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.

7

01-06-2015 श्री श्याम सुंदर गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्बर न्यायालय , मुरैना, वर्तमान में सेवानिवृत्त.

8

01-07-2015 श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल , वर्तमान में सेवानिवृत्त.

21-09-2015 9 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनियर ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर.

10

01-10-2015 श्री राजेश गुप्ता, जिला जज ( निरीक्षण ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.

11

01-11-2015 श्री शैलेन्द्र शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल.

12

01-11-2015 श्री गौरी शंकर दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर , ग्वालियर.

(5)

(4)

01-02-2015

रिक्त पद पर. पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध 01-05-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-06-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-06-2015 पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-06-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध. रिक्त पद पर.

01-06-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-06-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-07-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

21-09-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-10-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-11-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

2310

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2017

(2)

(1)

(3)

01-12-2015 13 श्री अनिल वर्मा, जिला जज ( निरीक्षण ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर, इंदौर.

14

01-02-2016 श्री इकबाल अहमद, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.

15

16-03-2016 श्री वृन्दावन लाल झा, द्वितीय अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर, वर्तमान में सेवनिवृत्त .

16

07-04-2016 श्री अनुपम श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ .

17

07-04-2016 श्री शिशिरकांत चौबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा, वर्तमान में सेवानिवृत्त.

18

11-04-2016 श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.

19

20-04-2016 श्री राकेश कुमार सिंह (सीनियर) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा.

20

24-05-2016 श्री भागचंद मलैया , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.

21

01-07-2016 श्री आलोक कुमार वर्मा ( जूनियर ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर.

22

01-07-2016 श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इंदौर, इंदौर.

[ भाग 1 (4)

(5)

01-11-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-12-2015

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-02-2016 पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

16-03-2016 पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

07-04-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

07-04-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

11-04-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

20-04-2016

रिक्त पद पर. पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध 23-05-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

24-05-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

2311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 23

01-07-2016 श्री शम्भूसिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.

24

06-07-2016 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.

25

01-08-2016 श्री अभय कुमार ( सक्सेना ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.

26 श्री दिलीप कुमार मिश्रा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.

27

01-10-2016 श्री धीमन नारायण शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.

28

01-10-2016 श्रीमती सुनीता यादव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर.

29

03-10-2016 श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.

30 श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट.

31

05-10-2016 श्री राजेन्द्र कुमार ( वर्मा ) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.

32

05-10-2016 श्री कुशल पाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.

(4)

(5)

01-07-2016

रिक्त पद पर. पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध 01-07-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-07-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

06-07-2016

रिक्त पद पर. पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध 01-08-2016 पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

05-08-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

03-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

05-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

2312

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

जबलपुर, दिनांक 03 अप्रैल 2017

क्र. 567-गोपनीय- 2017- दो- 3-250-57 ( भाग -35 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 ( बी) 3-2015-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 27 मार्च 2017 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

नाम

क्र.

(1)

(2)

1.

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रशिक्षण हेतु

पदस्थापना का स्थान

(3)

रीवा

श्री अभय सिंह, (मेरिट क्रमांक 89 ) .

शहडोल

2. सुश्री पूर्णिमा सैयाम (मेरिट क्रमांक 91 ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

क्र. 569-गोपनीय- 2017- दो-2-1-2017 ( भाग- बी) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3 (ए) 4059-इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 7 फरवरी 2017 एवं आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3 (ए) 4050- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 फरवरी, 2017 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है , को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शायें अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है :-

सारणी क्र. (1)

1.

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

पदस्थापना का स्थान

(3)

जबलपुर

नाम (2) श्री अशरफ अली, (मेरिट क्रमांक 05 ) .

ग्वालियर

2. श्री मनोज कुमार (मेरिट क्रमांक 12) .

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्र. 578-गोपनीय- 2017-दो- 2-1-2017-( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी क्रमांक (1)

1

अधिकारी का नाम (2) श्री मुकेश कुमार बाथम, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

2313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

क्र. 580-गोपनीय- 2017-दो- 3-250-57 ( भाग-35 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को , जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 ( बी) 3-2015 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 7 फरवरी 2017 एवं 21 मार्च 2017 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

नाम

क्र.

(1)

(2)

1.

प्रशिक्षण हेतु

पदस्थापना का स्थान

(3)

पन्ना

श्री मोहित बड़के (मेरिट क्रमांक 59 ) .

2. श्री लालता सिंह (मेरिट क्रमांक 70) .

जबलपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्र. E -2784-दो-3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2017 तक चार दिन का अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही . मण्डलोई , बजट ऑफिसर/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट ऑफिसर/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 2786-दो -2-19-2017.- श्री अनिल कुमार पाठक, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 3 से 7 अप्रैल 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अप्रैल 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार पाठक, ओ. एस. डी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 , पन्ना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

मण्डला

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , मण्डला के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर , रजिस्ट्रार जनरल.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार पाठक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस . डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 21st March 2017

No. A- 506. - III - 6-4-57 . In exercise of the powers conferred by sub- section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Court of Shri Pankaj Singh Maheshwari , Additional Sessions Judge , Indore and Smt . Maya Vishwalal , Additional Sessions Judge , Jabalpur for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation for Indore and Jabalpur respectively in supersession of all its earlier notifications is this regard.

2314

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2017

क्र. A- 585- तीन-10-42-75.-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

श्री गंगाचरण शर्मा , द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, अशोकनगर एवं श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, अष्टम् अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल अपने कार्यस्थल पर ही बैठक करेंगे .

No. A- 585 - III - 10-42-75 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that the Judges named in the Column no . (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the Column no . (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the Column no. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. (2) of the Table .

Shri Gangacharan Sharma , II ADJ , Ashoknagar and Shri Bhupendra Kumar Singh , VIII ADJ , Bhopal will sit at their places of posting only .

TABLE

S.

No.

Places , where Link Court is to be held

(2)

Name of the Officer and designation (3)

(1)

No. of Days for the Link Court (4) 1. Chanderi

1 week

Shri Anand Priya Rahul , I ADJ , Ashoknagar

2. Berasia Shri Sanjay Kumar 2 weeks Pandey, IV ADJ, Bhopal.

No. B - 1963. - III - 6-6-84 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974 ) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judges shown in the Column No. (3 ) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape. Gang- rape . Murder with Rape and all other offences relating.

[भाग 1 thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table . This notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places :-

TABLE

S. Place

No.

(1) (2)

Name of the Officer and Designation (3)

Shri Mahesh Kumar Saini , I ASJ 1. Anooppur

2. Betul

Ku . Pratibha Sathwane , II ASJ 3. Chhindwara Shri Sanjeev Kumar Agrawal , II ASJ .

4. Gwalior . Shri Sanjay Kumar Jain ( Jr. 1 ) , X ASJ .

5. Jabalpur Shri P. C. Gupta , X ASJ 6. Rewa

Shri Sandeep Kumar Shrivastava , II ASJ .

Shri Neetu Kanta Verma , III ASJ 7. Tikamgarh

Ku . Jasveer Kaur Sasan , I ASJ 8. Ujjain

9. Vidisha

Smt. Shashi Singh , I ASJ 10. Shahdol

Shri D. K. Paliwal, Special Judge , SC / ST ( POA ) Act.

11. Hoshangabad Smt. Niharika Singh , I ASJ 12. Dindori

Smt . Bhagwati Choudhary, SJ 13. Damoh

Shri Deepak Sharma, III ASJ

Smt. Shobha Porwal , SJ

14. Alirajpur

15. Burhanpur Shri Rajesh Nandeshwar , III ASJ 16. Harda

Shri Ratan Kumar Verma , I ASJ 17. Mandsaur Shri Madhusudan Mishra , II ASJ 18. Panna

Shri Shiv Badan Verma , Special Judge SC/ ST (POA) Act .

19. Seoni

Shri Suresh Kumar Choubey, I ASJ 20. Umaria

Shri Jai Shankar Shrivastave , II ASJ 21. Indore

Smt. Varsha Sharma , V ASJ No. B - 1975. - III - 6-4-57 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 11 of the Code भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2017

of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Nitiraj Singh Sisodiya , Judicial Magistrate , First Class , Indore as Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate , First Class for CBI cases , established by the Government of Madhya Pradesh vide Notification No. F- 1 /5/ 96/21 - B ( 1 ) , dated 3rd March , 2011 for the areas comprising of the Districts Indore, Bhopal , Raisen , Sehore , Dewas , Shajapur, Dhar, Khandwa , Rajgarh , Jhabua , Mandsaur , Neemuch , Ratlam , Ujjain , Mandleshwar, Gwalior , Bhind , Datia, Guna , Morena , Shivpuri , Vidisha , Barwani , Burhanpur , Ashok Nagar , Alirajpur , Sheopur and Harda for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation in supersession of all its earlier notification in this regard.

The Headquarter of the Court shall be at Indore .

Jabalpur , the 30th March 2017

No. B - 2019 - III - 6-5-14.- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Criminal Procedure code , 1973 and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates FirstAdditional Sessions Judges , for the places namely Indore , Rewa , Bhind , Chhatarpur & Guna for their respective areas , for trial of offences relating to VYAPAM scam matters and other matters linked thereto , investigated by Central Bureau of Investigation .

This Notification is in supersession to the earlier Notification ( s ) in respect of designating judges for trial of cases relating to VYAPAM scam for the above places & shall come into force with immediate effect .

Jabalpur , the 31st March 2017

No. B -2075. - III - 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhaya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) and in Partial Modification of its Notification No. A/ 585 , dated 28th March 2017 , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Kisna Atulkar , Special Judge under Electricity Act , Bhopal Shall hold sitting at Berasia in addition to his place of sitting , Bhopal a period of 2 weeks in a month for holding Link Court in place of Shri Sanjay Kumar Pandey , Fogurth Additional District and Sessions Judge , Bhopal .

Shri Sanjay Kumar Pandey, Fourth Additional District and Sessions Judge , Bhopal shall hold sitting at his place of posting Bhopal only .

By order of the High Court , VIVEK SAXENA , O.S.D. (D. E. ) .

Jabalpur , the 28th March 2017

No. B- 1977. - III- 6-4-13 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court to deal with the cases relating to offences registered by Cyber and Hi- Technique crimes Police Station, Bhopal for the Zones specified in Column No. ( 3 ) for the Districts shown in Column No. (4) of the said table . This notification is being issued in supersession of previous notifications in this regard in respect of Bhopal and Jabalpur Zones :-

TABLE

S.

Zone

Name and

No.

District to which the jurisdiction of the Zonal Courts shall extend Designation ofJudicial Officers

(3)

Bhopal

(1) (2) 1. Shri Arvind III ASJ , Bhopal . Kumar Goyal ,

(4) Betul , Bhopal , Damoh , Harda , Hoshangabad, Raisen , Rajgarh , Sagar, Sehore and Vidisha.

2. Shri P. C. Gupta , Jabpalur X ASJ, Jabalpur.

Anuppur , Balaghat , Chhindwara , Dindori , Jabalpur, Katni , Mandla, Narsinghpur, Rewa , Satna , Seoni , Shahdol , Sidhi , singrauli and Umaria .

VIVEK SAXENA , O.S.D. ( D. E. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 April 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-04-28.17.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-04-28.17.Ordinary.