ध्य प्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2017- ज्येष्ठ 19 , शक 1939
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई 2017
क्र. ई. - 5-733- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 22 से 27 मई 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 28 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. -5-870- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अविनाश लवानिया, आयएएस . , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 15 से 26 जून 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अविनाश लवानिया की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार श्री मनोज सरयाम, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
3569
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.
3570
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अविनाश लवानिया द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज सरयाम उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 20 मई 2017
क्र. ई. - 1-154-2017-5- एक. श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे ( 1993 ) पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन, भोपाल पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री नीरज मंडलोई द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष उपाध्याय , भाप्रसे ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल, दिनांक 21 मई 2017
क्र. ई. - 5-816- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 11 से 22 अगस्त 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक , आपदा प्रबंध संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-867 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री तरूण कुमार पिथौड़े , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री प्रवीण सिंह अधयक , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथौड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीण सिंह अधयक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 मई 2017
क्र. ई. - 5-858- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री विकास नरवाल , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयुक्त, नगरपालिक निगम, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगमी आदेश तक कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 24 मई 2017
क्र. ई. - 5-607- आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार भाग 1 ]
गृह निगम को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक, छः दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 25, 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री के. सी . गुप्ता की अवकाश अवधि में श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगमी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव , भाप्रसे प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-890- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 10 से 22 जुलाई 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-996- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री बी. एस. कुलेश, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 22 से 27 मई 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश
3571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 तथा 28 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर बी . एस. कुलेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. एस. कुलेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि बी. एस. कुलेश, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
No. F- 5-560- IAS- leave-5-One . Sanction is hereby accorded to Shri Mohammed Suleman , IAS ( 1989 ) Principal Secretary , Govt . of Madhya Pradesh , Commerce, Industry and Employment Deptt . & Science and Technology Deptt . to avail Ex- India earned leave of 12 days from 03rd July 2017 to 14th July 2017 along with permission to prefix/ suffix gazetted holidays falling on 02nd July 2017 and 15th and 16th July 2017, to visit England and France .
(2) On return from leave Shri Mohammed Suleman , IAS ( 1989) is again posted as Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh , Commerce, Industry andEmployment Deptt . & Science and Technology Deptt . until further orders .
(3) Shri Mohammed Suleman will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates as he was getting before proceeding on leave.
(4) It is certified that had Shri Mohammed Suleman not proceeded on leave , he would have continued on his present post.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 मई 2017
क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त, सह-संचालक, संस्थागत वित्त को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2017 द्वारा दिनांक 11 से 25 मई 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 22 मई से 3 जून 2017 तक, तेरह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश , स्वीकृत किया जाता है.
(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2017 द्वारा अनुसार यथावत्.
3572
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
भोपाल, दिनांक 21 मई 2017
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पर पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 23 मई 2017 क्र. ई . - 5-980- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस . , सहायक कलेक्टर, जिला इन्दौर को नीचे दर्शाए गये विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 21 मार्च से 1 अप्रैल 2017 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश ( कार्योत्तर) .
क्र. ई. -5-1009- आयएएस - लीव- 5-एक.- श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2017 द्वारा दिनांक 15 से 19 मई 2017 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14 एवं 20, 21 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था . एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
2. दिनांक 10 से 22 अप्रैल 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश ( कार्योत्तर ) उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 तथा 23 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
(2) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मई 2017
क्र. एफ 1 ( बी) 159-2016-बी-4-दो - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ग्रेड पे 5400/ - में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है : -
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
पदस्थापना कार्यालय/स्थल स. क्र.
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक
(2)
(3)
(1)
(4) 1
01
ग्वालियर
श्री संजीव कुमार पाण्डेय ,
117- कृष्ण नगर कालोनी , सतना रोड, अमरपाटन, जिला सतना, मध्यप्रदेश -485775.
2 02
उज्जैन
सुश्री कल्याणी पाण्डेय, इ. एन. 1/27 चार इमली, आई. ए. एस. गेस्ट हाउस के पीछे , भोपाल, मध्यप्रदेश -462016
3 03
राजगढ़
सुश्री सौम्या अग्रवाल, 60, ग्लोबस ग्रीन कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल , मध्यप्रदेश-462036.
4
04
रीवा
श्री त्रिलोचन गौड़, गुढ़ावले, सदरबाजार, कोलारस , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश -473770 .
रायसेन 05
5
सुश्री श्वेता गुप्ता
सुश्री श्वेता गुप्ता D/0 हरीचरण गुप्ता, गुरुद्वारे के सामने, बड़े पुल के पास ए. बी. रोड, कोलारस , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश -473770 .
3573 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(4)
(3)
(1)
(2)
6
09
जबलपुर
श्री अक्षय सिंह मरकाम, 517/ए, सुदामा नगर, शिव मंदिर चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश -452009.
10
भोपाल 7
सुश्री अनिता द्विवेदी, ई.डब्ल्यू.एस. - 568 , सरस्वती नगर, एलआईजी ग्राउण्ड के पास , जवाहर चौक, भोपाल, मध्यप्रदेश -462003.
11
8
टीकमगढ़
श्री योगेन्द्र सिंह, हाउस नं. - 77, C/o रिसाल सिंह सेंगर, ग्राम व पोस्ट, करतल, तहसील- नरैनी , जिला बांदा, उत्तरप्रदेश -210129.
12
9
छिंदवाड़ा
श्री आशुतोष द्विवेदी, 123 विस्णुपुरी , वर्धमान बॉयज हास्टल, रूम नं. - 105, भंवरकुंआ चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश -452001 .
10
13
झाबुआ
सुश्री पूजा शर्मा, मारूति सुजुकी शोरूम के पास , भोपाल बायपास, ब्यावरा , राजगढ़ , मध्यप्रदेश 465674.
11
सागर 14
श्री पियूष कुमार मिश्रा, म. नं. - 123 , वर्धमान होस्टल, रूम नं. - 311 , विष्णुपुरी मेन, भंवरकुंआ चौक, इंदौर, मध्यप्रदेश -452001.
12
16
छतरपुर
सुश्री अमृता गर्ग, शिवकालोनी, गली नं. - 05, सिद्धार्थ नगर, पोस्ट- बिरला विकास, सतना, मध्यप्रदेश -485005 .
13
17
मुरैना
श्री सुमित अग्रवाल, म. नं. 318 , राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश-473551 .
18
रीवा 14
श्री राजीव पाठक, म. नं. 105, सिटी कोतवाली के बाजू से , दरहाई रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश-482002.
पन्ना 15
19
सुश्री सुरभि मीना, एल. आई. जी. - 99, गायत्री किराना, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश -461001 .
16
20
बालाघाट
श्री कर्णिक श्रीवास्तव 190 , कटरा वार्ड, इटावा, बीना जिला सागर, मध्यप्रदेश-470113 .
21
17
जबलपुर
श्री तुषार सिंह,
आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह परियोजना प्रशासक बंगला, वार्ड क्र. 13 , जनपद पंचायत कार्यालय के पीछे , जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश -484771 .
22
मण्डला 18
सुश्री अपूर्वा किलेदार, एफ-205 , रॉयल प्लेटिनम, बाम्बे हॉस्पिटल के पास , विजयनगर, इंदौर, मध्यप्रदेश-452010.
3574
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(2)
(3)
(4) (1)
19
23
होशंगाबाद
श्री नीतेश पटेल, डी-68 , शालीमार सेवन गार्डन , होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश-462026.
कटनी 20
24
श्री सौरभ कुमार, C/o राजेश कुमार, 20 ब्लॉक, शुभबिहार के पीछे , शिवानंद नगर, सेक्टर -3 , पोस्ट- गुढ़ियारी , जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ -492011 .
21
25
बैतूल
श्री मोतीलाल कुशवाहा, C/o डॉ. देवेन्द्र सिंह, बैंक कॉलोनी , गली नं. 02 , बरहुत नगर, सतना, मध्यप्रदेश-485001 .
22
26
भोपाल
सुश्री अदिति भावसार, पुराना सिंडिकेट बैंक के पास, गांधी नगर, इटारसी , मध्यप्रदेश -461111 .
23
28
विदिशा
श्री जितेन्द्र सिंह जाट, ग्राम खरगावली, पोस्ट पठारी , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश -464551 .
24
29
सीधी
सुश्री मंजू चौहान, जूनियर एम. आई. जी. 3 , रामायण कॉम्पलेक्स, गौतमनगर, भोपाल, मध्यप्रदेश-462023.
30
25
सतना
सुश्री हिमाली सोनी, मानस मंडल के पीछे , गोमतीपुरा , डबरा , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश -475001 .
26
31
उमरिया
सुश्री रूपरेखा यादव, 43, सिटी पुलिस लाईन धार, मध्यप्रदेश -454001 .
27
32
सीहोर
श्री जितेन्द्र कुमार पटेल, ग्राम व पोस्ट बीरा, तहसील अजगढ़ , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश -488220.
शहडोल 35
28
सुश्री नमिता धमगाये, ग्राम व पोस्ट आगरी, तहसील कटंगी , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश 481332.
29
36
मंदसौर
सुश्री नीति सोनवे, नर्मदानगर, प्लाट नं . 88/02, सेट अलासियस स्कूल के पास, पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश-482008.
30
37
बड़वानी
सुश्री आंकाक्षा तलया, ई-2 , बरगी हिल्स कालोनी , नागपुर रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश-482003.
31
38
अशोकनगर
श्री प्रमोद शाक्य, जिला पेंशन कार्यालय , कलेक्टर परिसर, कलेक्टोरेट, भिण्ड, मध्यप्रदेश -477001 .
3575 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(2)
(1)
(3)
(4) 32
39
गुना
सुश्री दीपाली चंदौरिया, दाल बाजार, राम मंदिर वाली गली, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश -474009.
40
धार 33
श्री रजनीश कश्यप कोल , C/o पी. सी. कोल, ई-5 , डॉ. कोलोनी, एम.जी.एम.एच. केम्पस, मेडीकल कालेज, रीवा, मध्यप्रदेश -486001 .
34
सिवनी 41
श्री दुर्गेश आर्मो, म. नं. 07, सेन्ट्रल जेल कॉलोनी , इंद्रा मार्केट , जबलपुर मध्यप्रदेश -482001 .
35
42
हरदा
श्री रवीन्द्र वास्कले, ग्राम व पोस्ट भवती, तहसील व जिला बड़वानी, मध्यप्रेदश-451551 .
36
43
रतलाम
श्री सुनील कुमार वरकड़े , न्यूकलेक्टोरेट कालोनी , रूम नं. जी 15, डिण्डौरी पोस्ट आफिस डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी. मध्यप्रदेश-481880.
37
45
होशंगाबाद
श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर, ग्राम तिरला, पोस्ट तिरना, तहसील धार , जिला धार, मध्यप्रदेश -454129 .
38
46
नीमच
सुश्री सोनू डाबर, जे-46, दौलत नगर, माण्डव रोड, धार, मध्यप्रदेश-454001 .
39
आगर 47
श्री रोहित सिंह अलावा, 21 प्रकाश नगर, धार जिला धार, मध्यप्रदेश 454001 .
देवास 40
48
श्री भूपेन्द्र रावत, 423 , पटेल फालेया , ग्राम आम्जुआ, तहसील व जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश 457990.
41
49
दतिया
श्री अश्वनी कुमार, गवारी पोस्ट खैररांजी केवलारी , जिला सिवनी, मध्यप्रदेश -480994.
42
54
बुरहानपुर
सुश्री दीपा डोडवे, क्वाटर नं . 4/ टाईप 4, शास्त्री नगर, ठाठीपुर, (एजीएमपी ) ग्वालियर, मध्यप्रदेश-474011 .
43
55
जबलपुर
श्री देवेन्द्र सिंह धुर्वे, सिविल लाइन सिद्धनगर, घुघरी तहसील घुघरी , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश-481664.
44
56
इंदौर
सुश्री नीलम कनोज, सेक्टर- ए, 65, 66, श्री यंत्र नगर, खण्डवा रोड, बिलवाली , इन्दौर, मध्यप्रदेश-452020.
( 2) नवनियुक्त अधिकारीगण इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस में कॉलम 4 में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं दिनांक 15 जून, 2017 तक मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
( 3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण , आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(4 ) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(5 ) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(7) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
(8 ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
( 9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र , अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
( 10) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
( 12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है.
भोपाल, दिनांक 26 मई 2017
(4) श्री अशोक अवस्थी , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
क्र. एफ 1 ( ए) 191-91-ब- 2-दो. श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 12 जून से 14 जुलाई 2017 तक तैंतीस दिवस अर्जित अवकाश , के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(2 ) श्री अवस्थी का चालू कार्य श्री सोलेमन यश कुमार मिंज, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
क्र. एफ 1 (ए) 347-1985-ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 27, 29, 30, 31 मई 2017 एवं 1-3 जून 2017 (3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
तक आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 28 मई 2017 एवं 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अपनी पुत्रियों से मिलने लॉस एंजेलिस , डेलिस ( अमेरिका) जाने हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.
(2 ) श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री व्ही . के. सिंह, भापुसे , पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ऋषि कुमार शुक्ला , भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 29 मई 2017
क्र. एफ 1 (ए) 122-2011- ब-2-दो. श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को दिनांक 29 मई से 9 जून 2017 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री एस . व्ही. लॉड, भापुसे का चालू कार्य श्री सुशांत कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस अधीक्षक , शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, शहजोल रेंज , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. व्ही. लॉड, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 30 मई 2017
क्र. एफ1 (ए) 155-93- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( गुप्त/वि.अभि. ) , ओएसडी, संस्कृति विभाग , मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी कुल सचिव, सांची बौद्ध भारतीय- ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय , भोपाल को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2017 तक दो दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति तथा स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 15 फरवरी 2017 को भोपाल से मुम्बई एवं वापस दिनांक 16 फरवरी 2017 को एक सहायक के साथ हवाई यात्रा की अनुमति अखिल भारतीय सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 1954 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (गुप्त/वि.अभि. ) , ओएसडी, संस्कृति विभाग , मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी कुल सचिव , सांची बौद्ध भारतीय - ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 199-91-ब-2-दो. श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 22 जून से 1 जुलाई 2017 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सीताराम सत्या, पुलिस अधीक्षक, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(4) श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त प्रभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 मार्च, 2017
फा. क्र. 1-2016- इक्कीस- ब ( एक) 1257.- राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 8 मार्च 2017 को मान्य करते हुए सुश्री रूचि श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश ) रीवा, का त्यागपत्र दिनांक 16 जनवरी 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2017
फा. क्र. 1-2017- इक्कीस ब ( एक ) 1722 - राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 16 मार्च 2017 को मान्य करते हुए श्री उज्जवल उपाध्याय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , इन्दौर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश ) इन्दौर , मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 8 मार्च 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.
भोपाल , दिनांक 12 मई 2017
फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस- ब( एक )-1488-17.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब(एक )2220-2015, दिनांक 28 जुलाई, 2015 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में, दिनांक 28 जुलाई, 2015 को प्रकाशित हुई थी. निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 2 एवं 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्: -
अनुसूची
अनुक्रमांक
सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश
स्थानीय क्षेत्र
(3) (1)
(2)
"2.
जबलपुर श्रीमती माया विश्वलाल, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर.
3.
इन्दौर . " श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.
F. No.1-1-88 - XXI- B (1 ) 1488-017 .- In exercise of the powers conferred by sub- section( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) 2220-2015 , dated 28th July, 2015, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 28th July, 2015 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the Schedule , for serial Number 2 and 3 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
SCHEDULE
S. No. Sessions Judge/Additional Sessions Judge
(2)
Local area (3) (1)
Jabalpur IVth Additional Sessions Judge , Jabalpur. "2. Smt . Maya Vishwalal ,
Indore." .
3. Shri Pankaj Singh Maheshwari , VIthAdditional Sessions Judge , Indore.
भोपाल , दिनांक 27 मई 2017
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस- ब ( एक) 1396.-(मेरिट क्र. 10 ) , राज्य शासन , श्री अजय प्रताप सिंह यादव पिता श्री जवाहर लाल यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 7 जून, 1985 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 मई 2017
फा. क्र. 2149-2017- इक्कीस - ब( दो) .- राज्य शासन द्वारा , नोटरी अधिनियम, 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खंड (घ) सहपठित नोटरी नियम, 1956 के नियम , 13 के उपनियम ( 12) के खंड ( ख ) ( i ) के अंतर्गत, एतद्वारा श्री महेश श्रीवास्तव, नोटरी, जिला गुना को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री महेश श्रीवास्तव का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है .
भोपाल, दिनांक 26 मई 2017
फा. क्र. 2118- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन, एतद्वरा , श्री भारत सिंह कौरव , जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2006 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ग्वालियर, जिला ग्वालियर नियुक्त किया गया था, को उनकी आयु दिनांक 2 फरवरी 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप , अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ग्वालियर, जिला ग्वालियर के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरंत प्रभाव से अभिमुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , सचिव.
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 मई 2017
क्र. 937-2143-2016-छत्तीस.- राज्य शासन एतद्वारा , श्री सतीश चन्द्र सिलावट, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ , भोपाल को दिनांक 11 से 19 मई 2017 तक, कुल नौं दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र सिलावट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3) श्री सतीश चन्द्र सिलावट, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल के अवकाश अवधि में श्री ओ. पी. सक्सेना, संचालक मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल अपने कार्य के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से कार्य संपादित करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मई 2017
क्र. एफ 12-37-2017-18-5.-मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श उपरान्त वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक1481-1473-32-88, दिनांक 9 मार्च 1988 के माध्यम से वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिसूचित किया गया है.
( 2 ) यह कि, खेतों से धान/गेहूं की कटाई के पश्चात् बनने वाले ठूंठ एवं डंठलं व जिन्हें सामान्य भाषा में नरवई कहा जाता है , को खेतों में जलाने से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रदूषण व विभिन्न पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न होती हैं एवं खेतों से धान/गेहूं की कटाई के पश्चात् बचने वाले ठूंट एवं डंठल ( नरवाई ) को जलाने से आंखों में खुजली होने, श्वास संबंधी बीमारी, ब्रोनकाइटिस , अस्थमा होने के कारण बनती है. नरवाई को जलाने से होने वाली बीमारियों के उपचार में व्यय भार बढ़ने के साथ - साथ मानव एवं पशुओं के कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है. खुले में नरवाई जलाने से होने वाले धुयें के कारण पशु - पक्षी एवं भूमि पर अथवा भूमि के नीचे रहने वाले जीव- जंतु प्रभावित होने के साथ - साथ सड़क पर अदृश्यता की स्थिति निर्मित होने से दुर्घटना का कारण बनती है.
(3 ) यह कि, वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम 1981 की धारा 19 ( 5 ) में राज्य सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अथवा उसके भाग में किसी भी पदार्थ को जलाने ( ईंधन के अतिरिक्त) पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां प्रदत्त हैं. ऐसे कारणों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने हेतु राज्य शासन मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श उपरान्त अधिसूचना जारी कर सकता है. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विचार- 3580
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
विमर्श के पश्चात यह पाया है कि खेतों से धान/गेहूं की कटाई के पश्चात् बचने वाले ठूंठ एवं डंठल ( नरवाई ) को जलाने से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रदूषण व विभिन्न पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न होती हैं, जो पर्यावरण के साथ - साथ विभिन्न जीव जन्तुओं के लिये घातक है.
(4) अतः, वायु ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम , 1981 की धारा 19 ( 5 ) में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये , राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सर्व- संबंधितों एवं आम जनता को निर्देशित करती है कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से खेतों से धान/गेहूं की कटाई के पश्चात् बचने वाले ठूंठ एवं डंठल (नरवाई ) को जलाना प्रतिबंधित है. अतः खेतों की कटाई के पश्चात् बचने वाले ठूटे /डंठल जिन्हें नरवई कहा जाता है के जलाने पर पूरे मध्यप्रदेश में वायु अधिनियम की धारा 19 ( 5 ) के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है .
( 5 ) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर निम्नानुसार पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई करनी होगी :-
(1) छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से कम है , पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2500/- प्रतिघटना देना होंगे .
(2) छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से अधिक व 5 एकड़ से कम है, को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 5000/- प्रतिघटना देना होंगे.
(3) छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 5 एकड़ से अधिक है, को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 15000/- प्रतिघटना देना होंगे.
संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे.
राजीव शर्मा, अपर सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 मई 2017
क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल -81 ( ए) ( सी) , ( डी ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री मनोहर अगनानी , तत्कालीन आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल के स्थान पर श्री विवेक कुमार पोरवाल , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है .
भोपाल, दिनांक 19 मई 2017
क्र. एफ-5-1-2017- उन्तीस- 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की. सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में सदस्य के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है .
क्र.
जिला
पद नाम एवं पता
उपभोक्ता की
फोरम श्रेणी
का नाम
(3)
(1) (2)
(4)
रीवा अनारक्षित बस्ती, तुलसी नगर , रीवा. 1 श्रीमती शशिकिरण मिश्रा, पत्नी श्री सुखीनन्द गौतम, इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व की
सतना अनारक्षित 2 डॉ. राकेश मिश्रा, पुत्र श्री रामदास मिश्रा, मिश्रा भवन, ( होटल आकाश ) मुख्त्यारगंज, सतना.
सतना आरक्षित
(महिला) 3 श्रीमती सावित्री सिंह, पत्नी श्री उमेश प्रताप सिंह, अशोक विहार कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, सतना.
4
सीधी आरक्षित
(महिला) श्रीमती अंजु पाठक, पत्नी श्री व्ही. सी. पाठक,
करोंदिया, स्टेडियम रोड, केन्द्रीय विद्यालय के पास , सीधी.
मुरैना अनारक्षित 5 श्री दिनेश कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री रामगोविंद कुलश्रेष्ठ , डॉ. राठी क्लीनिक के पीछे, दत्तपुरा, मुरैना.
आरक्षित
मुरैना
(महिला) 6 श्रीमती निधि कुलश्रेष्ठ, पत्नी श्री रामकृष्ण कुलश्रेष्ठ, बैजनाथ वकील वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना.
भाग 1 ]
3581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(1)
(2)
(3)
(4)
बुरहानपुर अनारक्षित 7 श्रीमती मेघा भिड़े, पत्नी श्री अनिल भिड़े, 6, चाणक्यपुरी, बुरहानपुर.
बुरहानपुर आरक्षित (महिला) 8 श्रीमती सुमित्रा हाथीवाला , पत्नी श्री वीरेन्द्र हाथीवाला, इतवारा , बुरहानपुर .
मन्दसौर अनारक्षित 9 श्री श्याम सुन्दर चौधरी , पुत्र श्रीनिवासजी चौधरी, गोवर्धन नाथ मन्दिर, जीवागंज मंदसौर.
मन्दसौर आरक्षित (महिला) 10 श्रीमती समता गुप्ता, पत्नी श्री प्रमोद गुप्ता, 12/1 , जीवागंज, गोवर्धन नाथ मंदिर के पास , मंदसौर.
गुना आरक्षित (महिला) 11 श्रीमती रीना शर्मा, श्री राजीवनयन शर्मा श्रीकृष्ण भवन, लालपुरा , राघौगढ़, जिला गुना.
2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-
2.1 सदस्य कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे .
2.2 सदस्य के बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
2.3 सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
2.4 सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे .
2.5 सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्तासंरक्षण नियम 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे .
2.6 संबंधित जिले के अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त सदस्य के चरित्र सत्यापन के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 मई 2017
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समितियों के कृषक, व्यापारी एवं तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि के रिक्त पदों पर उपनिर्वाचन हेतु.
क्र. डी- 5-56-चौदह - 14-3.-प्रदेश की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक, व्यापारी एवं तुलैया- हम्माल प्रतिनिधि के स्थान उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से रिक्त हो गये हैं :-
पद रिक्ति क्र. मण्डी समिति जिले का वार्ड
का नाम
नाम
काकारण
क्रमांक
(5) (1) (2)
(3) (4)
07
बकतरा
1
सीहोर
श्री बलवानसिंह , कृषक सदस्य का दिनांक 4-7-16 को स्वर्गवास होने के कारण.
2
रायसेन 09
उदयपुरा
श्रीमती हीराबाई, कृषक सदस्य का दिनांक 6-11-16 कोस्वर्गवास होने केकारण.
रायसेन 01 कृषिउपज मंडीसमिति 3 औबेदुल्लागंज
औबेदुल्लागंज के अतिष्ठितहोनेके कारण.
4 औबेदुल्लागंज रायसेन 02 कृषिउपज मंडीसमिति औबेदुल्लागंज के अतिष्ठितहोनेकेकारण.
5 औबेदुल्लागंज रायसेन 03 कृषिउपज मंडीसमिति
औबेदुल्लागंज के अतिष्ठितहोने के कारण.
6 औबेदुल्लागंज रायसेन 04 कृषिउपज मंडीसमिति
औबेदुल्लागंज के अतिष्ठित होने केकारण.
7 औबेदुल्लागंज रायसेन 05 कृषि उपज मंडीसमिति
औबेदुल्लागंज के अतिष्ठितहोनेके कारण.
रायसेन
8 औबेदुल्लागंज
06 कृषिउपज मंडीसमिति औबेदुल्लागंज के अतिष्ठित होनेकेकारण.
3582
(4)
(1) (2)
(3)
(5)
07
रायसेन
9 औबेदुल्लागंज
कृषिउपजमंडीसमिति औबेदुल्लागंज के अतिष्ठितहोनेकेकारण.
रायसेन 08
10 औबेदुल्लागंज
कृषिउपजमंडीसमिति औबेदुल्लागंज के अतिष्ठितहोने केकारण.
रायसेन 09
11 औबेदुल्लागंज
कृषिउपजमंडीसमिति औबेदुल्लागंज के अतिष्ठितहोनेकेकारण.
रायसेन 10
12 औबेदुल्लागंज
कृषि उपज मंडी समिति औबेदुल्लागंज के अतिष्ठित होनेकेकारण.
रायसेन
13 औबेदुल्लागंज
कृषिउपजमंडी समिति औबेदुल्लागंज के अतिष्ठितहोनेकेकारण.
रायसेन
14 औबेदुल्लागंज
कृषिउपजमंडीसमिति औबेदुल्लागंज के अतिष्ठित होने के कारण.
मंदसौर 08
15 शामगढ़
श्रीमती गीता, कृषक सदस्यकादिनांक 24- 9-14 को स्वर्गवास होने के कारण.
मंदसौर मंदसौर 6
16
श्रीमती रामकन्या बाई कृषक सदस्य का दिनांक 17-1-17 को स्वर्गवास होने के कारण.
17 कालापीपल
01
शाजापुर
श्री नन्नूलाल, कृषक सदस्यका दिनांक 21- 12-16 को स्वर्गवास होने के कारण .
उज्जैन 05
18 महिदपुर
श्रीनागूलालमालवीय, कृषक सदस्य पद के लिये निरर्हित होने से पद रिक्त.
06
19 आलोट
रतलाम
श्रीमतिजशोदा बाई का निधन होने के कारण.
सिवनी
20
छपारा
01 श्रीमती जानकी बाई कृषकसदस्यकानिधन होने के कारण.
09
21
गुना
राघौगढ़
श्रीमती मुन्नी बाई , कृषक सदस्य का दिनांक 23-7-16 का स्वर्गवास होने के कारण.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
(3) (4)
(1) (2)
22
गुना 10
गुना
(5) श्रीनीरजनिगम, कृषक सदस्यकादि.9-8-16 को रिक्तघोषित किया गया.
23 बैराड़ शिवपुरी 05 श्रीमती काशी पत्नी जनवेद, कृषक सदस्य कादेहांत होनेकेकारण.
10
24 बदरवास शिवपुरी
श्री परसादी लाल , कृषक सदस्य का दिनांक 12-11-16 को स्वर्गवास होने के कारण.
02
25 बक्सवाहा
छतरपुर
श्री जुगला आदिवासी, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 24-8-16 को सदस्यपद से त्यागपत्र देने के कारण .
26 राजनगर
छतरपुर 08 श्रीअजय मिश्रा, कृषक सदस्य पद के लिये निरर्हित होने से दिनांक 16-6-16 को पद रिक्तीकी घोषणा.
27 दमोह
दमोह
श्रीनीरजचौबे, व्यापारी सदस्यका निधन होने केकारण.
पथरिया
10
28
दमोह
श्रीमती आरती, कृषक सदस्यद्वारा इस्तीफा देने केकारण.
29
01
अनूपपुर अनूपपुर
श्री अनिल प्रसाद रोतेला, कृषक सदस्य के इस्तीफा देने के कारण.
30
02
अनूपपुर अनुपपुर
श्री फूलसिंह कृषक सदस्य के निधन होने केकारण.
31
08
अनूपपुर
अनूपपुर
श्री तीरथ सिंह, कृषक सदस्यके इस्तीफा देने केकारण.
32
08
बड़वानी
बड़वानी
श्रीमती जाहली बाई की मृत्युहोने के कारण.
भाग 1 ]
3583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
अतः उपरोक्त 19 कृषि उपज मंडी समितियों में 32 रिक्त पदों को भरने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 13(5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( मंडी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 26 के अंतर्गत राज्य शासन निम्नानुसार समय- अनुसूची एतद्वारा विहित करती है :-
नियम
कार्यवाही
क्रमांक
निर्धारित तारीख/दिन (2)
(3)
(1)
(4)
27 एवं 30-5-2017
29 (मंगलवार) 1 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा नाम निर्देशन प्रारंभ होने का दिनांक
2 नामनिर्देशन प्राप्त करने का अंतिमदिनांक
29 6-6-2017 (मंगलवार)
33 8-6-2017 3 नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा कादिनांक
(गुरूवार)
34 12-6-2017 4 अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने कादिनांक
(सोमवार)
35, 14-6-2017
36 एवं ( बुधवार )
37
5 प्रत्याशियों की अंतिम सूची तथा प्रतीक आवंटन सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों कीसूची का प्रकाशन.
45 25-6-2017 6 आवश्यक होने पर मतदान कादिनांक
(रविवार) 7 मतगणना का दिनांक ( 03.30 बजे दोपहर पश्चात)
74 25-6-2017 (रविवार)
78 26-6-2017 8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा.
(सोमवार) राज्य शासन 7.00 बजे पूर्वान्ह 3.00 बजे अपरान्ह का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है , जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के माखीजा, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 मई 2017
मंडी समितियों के उपनिर्वाचन 2017 की आचार संहिता क्र. डी- 5-56- चौदह-14-3.-प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समिति, समिति बकतरा ( जिला- सिहोर ) , उदयपुरा ( जिला- सिहोर ) , औबेदुल्लागंज ( जिला रायसेन ) , शामगढ़ ( जिला- मंदसौर ) , मंदसौर ( जिला- मंदसौर ) , कालापीपल ( जिला- शाजापुर ) , महिदपुर (जिला उज्जैन ) , आलोट ( जिला - रतलाम ) , छपारा ( जिला- सिवनी) , राघौगढ़ (जिला- गुना ) , गुना ( जिला- गुना ) , बैराड ( जिला-शिवपुरी ) , बदरवास ( जिला- शिवपुरी ) , बक्सवाहा ( जिला- छतरपुर ) , राजनगर (जिला- छतरपुर ) दमोह ( जिला- दमोह ) , पथरिया ( जिला- दमोह ) , अनूपपुर ( जिला-अनूपपुर ) , राजनगर (जिला- बड़वानी ) के उप निर्वाचन हेतु समय अनुसूची विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24 मई 2017 द्वारा जारी की गई है. इन मण्डी समितियों के उप निर्वाचन' स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने का दायित्व राज्य शासन का है. अतः इस संबंध में आदर्श आचार संहिता जारी की जा रही है, जो संलग्न है. उप निर्वाचन से संबंधित समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों का दायित्व है कि इसमें निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अपने आचरण तथा व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें.
उपरोक्त आदर्श आचार संहिता दिनांक 26 मई 2017 से 26 जून 2017 तक प्रभावशील रहेगी.
पी. के माखीजा, अवर सचिव.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 मई 2017
क्र. 3381 -एनआर -14 लोकपाल-3-2017.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-10-2011- एक-10, दिनांक 16 मार्च , 2017 द्वारा श्री एस . एन. खरे (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर, संभाग. जबलपुर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है. श्री खरे ने दिनांक 24 मार्च 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है. अतः श्री एस. एन. खरे ( सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , सदस्य संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर संभाग , जबलपुर को सिवनी एवं बालाघाट जिलों के लिये दिनांक 24 मार्च 2017 से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है .
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा .
क्र. 33- एनआर -14 लोकपाल-3-2017.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-14-2010- एक -10, दिनांक 16 मार्च, 2017 द्वारा श्री राम प्रकाश वर्मा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति इंदौर, संभाग इन्दौर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है. श्री वर्मा ने दिनांक 28 मार्च 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है. अतः श्री राम प्रकाश वर्मा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति इंदौर, संभाग , इन्दौर को इन्दौर, धार एवं खरगौन जिलों के लिये दिनांक 28 मार्च 2017 से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
3584
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
क्र. 3385- एनआर-14 लोकपाल-3-2017.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3 ( 9 ) 2007- एक- 10, दिनांक 22 मार्च 2017 द्वारा श्री श्रीराम शर्मा ( सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर, संभाग ग्वालियर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है . श्री शर्मा ने दिनांक 31 मार्च 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है . अतः श्री श्रीराम शर्मा (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर, संभाग , ग्वालियर को भिण्ड, शिवपुरी , अशोकनगर, गुना जिलों के लिये दिनांक 31 मार्च 2017 से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है .
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव.
नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मई 2017
क्र. एफ 31-5-2017- सत्ताईस - एक. - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा ( 5 ) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, अपर नर्मदा जोन, जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर जिले की पनागर तहसील में स्थित सात जल उपभोक्ता संथाओं क्रमशः झुरझुरू, उमरिया चौबे , सिंगौद, कोहानी , वम्हनोदी , पिपरिया ( खिरिया ) एवं निरंदपुर की प्रबंध समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों के कार्यकाल में दिनांक 11 जुलाई 2017 से छः माह की वृद्धि करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. के. बघेल, अवर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मई 2017
क्र. 1261-261-2017- पचास-2 -किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) नियम, 2016 के नियम 87 के उपनियम ( 1 ) के साथ वर्णित नियम, 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सामाजिक कार्यकर्ता के चयन हेतु तीन वर्ष के लिये राज्य स्तर पर उक्त नियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, तहत् निम्नानुसार राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन करती है , अर्थात्:-
पद
नाम
सक्र.
(2)
(3)
(1)
अध्यक्ष
1 मान. श्री आर. सी. मिश्रा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश.
सदस्य- सचिव
2 आयुक्त संचालनालय महिला सशक्तिकरण.
सदस्य
3 अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग.
सदस्य
( विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि) 4 श्री प्रज्जवल खरे, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.
सदस्य ( विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि) 5 श्री मुकेश पांडे राजीव गांधी विश्वविद्यालय, भोपाल.
6 श्री श्रीकांत विटवेकर, विनय नगर, ग्वालियर.
सदस्य (गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि).
7 श्री अमिताभ सोनी, अरेरा हिल्स , भोपाल.
सदस्य (गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि) .
No.1261-261-2017 - L- 2.-In exercise of the power conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 87 read with rule 88 of the Juvenile Justice (Care and protection of children) rules , 2016 , the State Government hereby constitutes the state level selection committee for the selection of child welfare committee and Juvenile Justice board social Members for the period of three year in the State for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties on it such committee under the said rules namely :-
Designation (3)
Name (2)
S. No. (1)
Chairperson 1 Hon Shri R.C. Mishra Retired Judge. High Court M.P.
Member Secretary 2 Commissioner , Directorate of Women Empowerment .
भाग 1 ]
3585
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
(1)
(3)
(2)
Member (Representative of SCPCR) .
State Commission 3 Chairperson , ForProtection of ChildRight.
4 Shri Prajjawal Khare , Devi Ahilya Vishvvidhalaya Indore .
Member Representative of University) .
Member, (Representative of University) .
5 Shri Mukesh Pande , Rajiv Gandhi Praudyegiki Vishvvidhalaya , Bhopal .
6 Shri Shrikant Vitvekar , Vinay Nagar , Gwalior.
Member, (Representative of Non-Governmental Organization) .
7 Shri Amitabh Soni , Arera hills , Bhopal
Member, (Representative of Non-Governmental Organization) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा , अवर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश नरसिंहपुर, दिनांक 11 मई 2017
क्र. 5920-स.अ.रा-2017 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक बी- 1- 59-2017-2- एक- भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2017 द्वारा श्री महेश कुमार बमनहा, डिप्टी कलेक्टर का स्थानांतरण इस जिले में हो जाने के फलस्वरुप कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 5082- स.अ.रा. - 17 दिनांक 25 अप्रैल 2017 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए श्री महेश कुमार बमनहा, डिप्टी कलेक्टर, नरसिंहपुर को अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी , तेंदूखेड़ा तथा श्री जी. एस. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी/ दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर पदस्थ किया जाता है. श्री महेश कुमार बमनहा, डिप्टी कलेक्टर अपने कार्य के साथ - साथ जिला कार्यालय, नरसिंहपुर की भू- अर्जन शाखा, ( जिला भू- अर्जन अधिकारी नरसिंहपुर ) तथा भू-अभिलेख शाखा एवं भू- प्रबंधन शाखा के प्रभारी अधिकारी रहेंगे. शेष आदेश यथावत् रहेगा.
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
आर. आर. भोंसले , कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन ) , जिला सीहोर ( मध्यप्रदेश ) सीहोर, दिनांक 17 मई 2017
क्र. 369-स्था. निर्वा.-मंडी निर्वा.- 2016-17.- इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक- 326- स्था. निर्वा.- मंडी निर्वा.- 2015-16, सीहोर, दिनांक 1 अगस्त, 2015 में संशोधन कर, पुनः मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला सीहोर मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) खण्ड (ज ) के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रतिनिधि की सीहोर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूँ :-
क्र.
पद मंडी समिति का नाम
बैंक की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि का नाम (1)
(3)
(2)
1
श्रीमती उषा सक्सेना
(4) अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति, सीहोर.
संचालक
श्री तुलसीराम
2 कृषि उपज मंडी समिति, श्यामपुर.
संचालक
श्री देवीसिंह परमार
3 कृषि उपज मंडी समिति, आष्टा.
श्री राधेश्याम दलपति संचालक 4 कृषि उपज मंडी समिति, जावर.
संचालक
श्री हीरालाल
5 कृषि उपज मंडी समिति, इछावर.
संचालक
श्री रवि मालवीय
6 कृषि उपज मंडी समिति, नसरूल्लागंज.
संचालक
श्री रामनारायण साहू
कृषि उपज मंडी समिति, रेहटी. 7
श्री रमाकान्त भार्गव संचालक 8 कृषि उपज मंडी समिति, बकतरा.
सुदाम खाडे, कलेक्टर.
3586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 488 -ए-82-16-17
झाबुआ, दिनांक 1 मई 2017 (अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थपन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी । अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है । उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
तहसील - पेटलावद करनगढ़
ग्राम -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में) स.क्र .
असिंचित
सिंचित
कुल 1 निजी भूमि
0.81
0.21
0.60
करनगढ़ माईनर नहर
अनुसूची (2)
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
अनु. क्र
पिता/ पति का नाम
कुल
असिंचित
असिंचित
कुल सिंचित
सिंचित
9
8
6
7
3
5
2
4
1
0.08
0.08
0.08
0.08
460
1 तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.13
0.13
0.67
0.67
502
2 भोदरिया ,जीवणा पिता हमिरिया गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.04
0.04
0.16
469 0.16
3 मँगली पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03 0.03
0.03
0.03
470/2
0.04
0.04
0.04
471/2
0.04
4 देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03
0.03
0.03
0.03
470/1
0.05
0.05
0.05
0.05
471/1
5 थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03
0.03
0.04
0.04
470/3
0.04
0.04
0.04
0.04
471/3
6 भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ 3587 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
भूमि का कुल रकबा
अनु. क्र
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि क रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
1
कुल
सिंचित असिंचित
सिंचित असिंचित कुल 1
2
3
4
5
7
6
8
9
461 0.03
0.03 0.03
0.03
462 0.02
0.02
0.02
0.02 7 गँवराबाई पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
464
0.12 0.12
0.03 0.03
467 0.25
0.25 0.03
0.03
0.11
463
0.09
0.11 0.09
465 0.10
0.10 0.03
0.03 8 सोमली पति विरजी गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
466
0.12 0.12
0.03 0.03 9
329 0.06
0.06 0.05
0.05 धरमा बेवा भेरिया गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
472/1 0.06
0.06 0.03
0.03 10 राजु पिता मुन्ना गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
योग:-
1.62 0.39
0.60
2.01
0.21 0.81 प्र. क्र. 488 -ए- 82-16-17
(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थपन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी । अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है । उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
करनगढ़
तहसील - पेटलावद ग्राम स.क्र . विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)
सिंचित
असिंचित
कुल 1 निजी भूमि
करनगढ़ माईनर नहर
0.60
0.21
0.81
अनुसूची (2)
भूमि का कुल रकबा
अनु. क्र
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
कुल
सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित 1
2
4
3
6
9
5
8
7
460
0.08 0.08
0.08 0.08 1 तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ 3588
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
502 0.67
0.67 0.13
0.13 2 भोदरिया , जीवणा पिता हमिरिया गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
469 0.16
0.16 0.04
0.04 3 मँगली पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
470/2
0.03 0.03
0.03 0.03 4 देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.04
471/2
0.04
0.04 0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
470/1
471/1 0.05
0.05
0.05 0.05
5 थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
470/3 0.04
0.04 0.03
0.03
0.04
471/3
0.04 0.04
0.04 6 भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
461 0.03
0.03
0.03
0.03
462 0.02
0.02 0.02
0.02 7 गँवराबाई पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
464
0.12 0.12
0.03
0.03
467 0.25
0.25 0.03
0.03
463 0.11
0.11 0.09
0.09
0.10
465
0.10 0.03
0.03 8 सोमली पति विरजी गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
466
0.12 0.12
0.03 0.03 9
329 0.06
0.05
0.06 0.05
धरमा बेवा भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
472/1 0.06
0.06 0.03
0.03 10 राजु पिता मुन्ना गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
योग:-
0.21
1.62 0.39 2.01 0.60
0.81 प्र. क्र. 488 - ए-82-16-17
(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थपन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी । अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है । उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । 3589 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
अनुसूची (1 )
तहसील - पेटलावद ग्राम करनगढ़
विवरण
स.क्र .
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)
असिंचित
कुल
सिंचित
1
0.81
0.21
0.60
निजी भूमि करनगढ़ माईनर नहर
अनुसूची (2)
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
अनु. क्र
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
कुल
असिंचित
सिंचित असिंचित
कुल
सिंचित
9
7
8
6
5
4
3
2
1
0.08
0.08
0.08
0.08
460
1 तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.13
0.13
0.67
502 0.67
2 भोदरिया , जीवणा पिता हमिरिया गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.04
0.04
0.16
0.16
469
3 मँगली पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03 0.03
0.03
0.03
470/2
4
0.04 0.04
0.04
0.04
471/2
देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03
0.03
0.03
470/1 0.03
0.05
0.05
0.05
471/1 0.05
5 थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03
0.03
0.04
0.04
470/3
0.04
0.04
0.04
0.04
471/3
6 भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
461 0.03
0.03 0.03
0.03
462 0.02.
0.02 0.02
0.02 7| गँवराबाई पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
464
0.12 0.12
0.03 0.03
467 0.25
0.25 0.03
0.03
463 0.11
0.11 0.09
0.09
465 0.10
0.10 0.03
0.03 8 सोमली पति विरजी गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
466
0.12 0.12
0.03
0.03 9
329 0.06
0.06 0.05
0.05 धरमा बेवा भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
472/1 0.06
0.06 0.03
10
0.03 राजु पिता मुन्ना गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
योग :-
1.62 0.39 2.01 0.60 0.21 0.81
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3590
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्र. क्र. 05-अ-82-2016-17
टीकमगढ़ , दिनांक 12 मई 2017 चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ12-2/2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2 / 2014/ सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. परियोजना का नाम:-- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना ।
2. भूमि का विवरण:- ग्राम मझगुवां तहसील- मोहनगढ़ जिला- टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल -0.260 हेक्टेयर
स०क्र
खसरा नंबर
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
कुल रकवा हे में
अर्जित रकवा हे. में
0.405
1
599/2/1
0.260
कला पत्नि सुदामा जाति यादव पता निवासी ग्राम पड़वार भूमि स्वामी
2
604/3
0.745 पक्का कुआ-1
छिदामी तनय घुरका जाति तेली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
3
622/5
2.023
पक्का कुंआ -1
अर्जना किशोरी सरमन मथुरा तनय हरिया पचिया वे. हरिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
किता-3
3.173
कुल योग-
0.260
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना का निर्माण करने हेतु ।
(4 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुविभाग जतारा टीकमगढ़ में किया जा सकता है । 3591 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. 08-अ-82-2016-17
चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने कां विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ12-2/ 2014/ सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. परियोजना का नाम:- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना ।
2. भूमि का विवरण:- ग्राम दरगांयभाटा तहसील - मोहनगढ़ जिला-टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल -0.166 हेक्टेयर
स०क्र
खसरा नंबर
कुल रकवा हे . में अर्जित रकवा हे. में कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
1
2.687
78/1/मिन -1
पक्काकुंआ-1 रामरचरन तनय हल्काई हीरालाल तनय रामप्रसाद जाति यादव पता नि. दरगांयभाटा बराबर भाग भूमि स्वामी
2
मु. रामप्यारी वेवा प्रागी जाति धोबी पता नि. दरगांयकला भूमि स्वामी विश्वनाथ, चैनू आशाराम तनय प्रागी जाति धोबी पता निवासी ग्राम 78/1/मिन-3
1.376
0.166 भूमि स्वामी प्रेम सियादेवी पुत्री प्रागी जाति धोबी पता निवासी ग्राम बराबर भाग भूमि स्वामी
4.063
किंता-2
कुल योग-
0.166 (3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना का निर्माण करने हेतु ।
(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग जतारा टीकमगढ़ में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3592
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 15 मार्च 2017 क्र. 200 - भू-अर्जन-2017
राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014 / सात/ ए / भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।
इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग /उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को रेल्वे ओव्हर ब्रिज से मुक्ति धाम मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम दमोह खास में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है । तथा इसके भू-स्वामी /भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है
योजना का नाम - रेल्वे ओव्हर ब्रिज से मुक्ति धाम मार्ग का निर्माण ।
ग्राम का नाम दमोह खास
0.008 हे. रकबा
आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण
क. भू-स्वामी का नाम पिता का नाम
अन्य सम्पत्ति
अर्जित रकवा हे. में
कुल रकवा हे. में
खसरा क.
ग्राम - दमोह खास
0.008
0.029
930/3
1 नारायण वल्द बलदेव काछी
0.008
0.029
कुल योग:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अवर सचिव.
3593 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 29-अ-82-16-17
मंदसौर, दिनांक 20 अप्रैल 2017 (राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र . पत्र भाग 1 पृश्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा 11 (1 ) तहत)
12/11/2014 एवं चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 201५ एवं राजपत्र दिनांक14/11/2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट -01 "एयर वेन्ट सॉफ्ट" निर्माण हेतु भू-अर्जन के लिए ग्रामः- सांदलपुर तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
कय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मन्दसौर तहसील-भानपुरा
क्षेत्रफल 1.072 रकबा 0.008 है .
ग्रामः- सांदलपुर
अनुसूची (1 )
स. कं.
विवरण
अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है .)
सिंचित
असिंचित
कुल 1
2
3
4
5 1
0.008
0.000
सांदलपुर
0.008 योग
0.008
0.000
0.008 3594
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
अनुसूची (1)
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -I
अर्जित
निजी रक्बा
सर्वे नं.
कृषक नाम
कुल अर्जित रक्बा
कुल निजी रक्बा
संख्या नं.
हेक्टर सिंचित सिंचित
हेक्टर
0.590
0.008
91/2
1
धनराज पिता श्रीराम जाति कुल्मी निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी
0.008
1.072
कुल रकबा
नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 30-अ-82-16-17
(राज्य भाासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के
अन्तर्गत धारा 11 (1) तहत)
चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/19 एवं राजपत्र दिनांक14/11/1 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-01 के रोड निर्माण लिए, ग्रामः कांवली तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । 3595 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मन्दसौर
ग्रामः कांवली
तहसील-भानपुरा
क्षेत्रफल 0.233 रकबा 0.100 है .
अनुसूची (1)
स. कं.
विवरण
अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)
सिंचित
असिंचित
कुल 1
2
3
4
5 1
कांवली
0.100
0.100
0.000
योग
0.100
0.000
0.100
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- I
अर्जित रक्बा
रक्बा निजी
सर्वे नं.
कृषक नाम
संख्या नं.
निजी रक्बा कुल
कुल अर्जित रक्बा
हेक्टर हेक्टर सिंचित सिंचित
7
0.065
0.117
1
0.233
0.100
0.166
0.035
178/7
प्रेमबाई पिता भंवरसिंह, अर्जुनसिंह पिता नाहरसिंह जाति सौधिया राजपूत निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी
0.233
0.100 कुल रकबा
नोट:- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 31-अ-82-16-17
(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वालभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग पृश्ठ 3466-69 दिनांक14/11/2014 के
अन्तर्गत धारा 11 (1) तहत)
चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसा सहमात से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/19...एवं राजपत्र दिनांक 19/11/14 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागरं बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-01 "एयर वेन्ट सॉफ्ट" निर्माण हेतु भू-अर्जन के लिए ग्रामः- रलायता तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में 3596
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -
क्षेत्रफल 0.320 रकबा 0.008 है.
ग्रामः- रलायता
जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है. ) स. कं .
असिंचित
सिंचित
कुल
5
3
4
2
1
0.008
0.000
0.008
1
रलायता
0.008
0.000
0.008
योग
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- I
अर्जित रक्बा
निजी रक्बा
सर्वे नं.
कृषक नाम
कुल अर्जित रक्बा
कुल निजी रक्बा
संख्या नं.
सिंचित
हेक्टर हेक्टर सिंचित
-0.008
643
0.320
1
रमेश पिता बापुलाल जाति कुल्मी निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी
0.008
0.320
कुल रकबा
नोट:- भूमि का नक्षा (प्लान ) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 33-अ-82-16-17
(राज्य. शासन के आदेश राजस्व विभागे, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आंपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र . पत्र भाग 1 पृश्ठ 3466-69 दिनांक14/11/2014 के
अन्तर्गत धारा 11 (1) तहत)
चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक ..... 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग /उपकम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-01 रोड निर्माण के लिए ग्रामः- बरखेडी तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के 3597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
भाग 1 ]
पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -
क्षेत्रफल 7.370 रकबा 1.429 है.
ग्रामः- बरखेडी
तहसील-भानपुरा
जिला-मन्दसौर
अनुसूची (1 )
अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है. ) विवरण
स. क .
कुल
असिंचित
सिंचित
5
4
3
2
1
1.429
0.000
1.429
बरखेडी
1
1.429
0.000
1.429
योग
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- I
अर्जित रक्बा
निजी रक्बा
सर्वे नं.
कृषक नाम
कुल अर्जित रक्बा
कुल निजी रक्बा
संख्या नं.
हेक्टर सिंचित सिंचित
हेक्टर
0.180
195
0.300
1
संतोष कुवर बैवा श्यामसिंह मोहनसिंह भगवानसिंह सुनिताबाई पिता श्यामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्गाम भूमि स्वामी
0.099
0.550
198/1
2
प्रेमसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.132
0.960
203
3
सोहनबाई पति लक्ष्मीचंद जाति सुतार पता निवासी सांदलपुर भूमि स्वामी
0.778
2.800
4
0.132 0.156 0.110
0.330 0.630 0.920
मांगीलाल पिता उंकारलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम सांदलपुर भूमि स्वामी
0.380
0.920
205 227 223 221
0.045
0.920
226
5
दौलतराम मांगीलाल पिता रामनारायण रोडीबाई बैवा हिरालाल भगतराम शम्भुलाल हेमराज प्रेमबाई पिता हीरालाल जाति मीणा पता निवासी ग्राम सांदलपुर भूमि स्वामी
0.090
225
0.920
6
लख्मीचंद पिता उंकारलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम सादलपुर भूमि स्वामी
0.105
0.920
224
7
सत्यनारायण पिता बंसतीलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम सांदलपुर भूमि स्वामी
7.370
1.429
कुल रकबा
नोट:- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,.
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3598
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. अ-82-16-17
मंदसौर , दिनांक 28 अप्रैल 2017 (राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लम् भवने भोपाल दिनांक12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1 ) तहत)
चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- MR- 1 Sub Canal Supply Villege : ढाबा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मन्दसौर, तहसील- भानपुरा , ग्राम MR - 1 Sub Canal Canal Supply: Dhaba क्षेत्रफल 3.320 अर्जीत रकबा0.602
अनुसूची (1 )
स. कं.
विवरण
अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है. )
सिंचित
असिंचित
कुल
5
1
2
3
4
1
0.602
0.602
ढाबा
0.000
0.602
0.602 योग
0.000
अनुसूची (1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट - II
कुल अर्जित रक्बा
कुल निजी रक्बा
सर्वे नं.
कृषक नाम
संख्या नं.
हेक्टर
कुल अर्जित रक्बा असिंचित सिंचित
0
1
6
0.690
0.138
सुगन बाई बैवा मानसिंह जाति राजपुत पता निवासी लेदीकला भूस्वामी
0
2
169 1.920
0.288
शम्भुसिंह, डुगरसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भुस्वामी
0
3
0.710
0.176
187/1
सज्जनसिंह पिता दुर्जनसिंह जाति राजपुत निवासी कनबाडी राजस्थान भस्वामी पता निवासी ग्राम भूस्वामी
0
0.602
3.320
कुल रकबा
नोट:- भूमि का नक्षा (प्लान ) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । 3599 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. अ-82-16-17
(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा 11 (1) तहत) चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्रामः- MR - 2 Sub Canal Villege : ढाबला माधौसिंह तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है । कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मन्दसौर, तहसील-भानपुरा , ग्राम MR - 2 Sub Canal Villege : ढाबला माधौसिंह क्षेत्रफल 7.639 रकबा 0.773
अनुसूची (1 )
स. कं.
विवरण
अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)
सिंचित
असिंचित
कुल 1
3
2
4
5 1
0.773
0.773 ढाबला माधौसिंह
0.000
योग
0.773
0.773
0.000
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट - II
अर्जित रक्बा
निजी रक्बा
क.
सर्वे नं.
कृषक नाम
कुल अर्जित रक्या
कुल निजी रक्या
हेक्टर सिंचित सिंचित
हेक्टर
1192/2
0.144 1
1.881
राजीबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार पता निवासी संधारा भुस्वामी
2
0.318
0.115
1195/1/1
मोरध्वज पिता गोवर्धनलाल जाति तेली पत निवासी संधारा भुस्वामी
0.288
3
1216
3.354
सुंदरबाई पति मोरध्वज राठोर जाति तेली पता निवासी संधारा भुस्वामी
1213
1.100
0.144
विरेनद्रकुमार, निर्मल कुमार पिता मनोहरलाल राज कुमार, 4 हुकुमचंद्र पिता फुलचंद्र जाति महाजन पत निवासी संधारा भुस्वामी
0.082
5
1158
0.986
हरिसिंह, रामचंद्र, चांदमल पिता किशन व झमकुबाई बेवा किशन जाति नायक पता निवासी हाफसखेडी भुस्वामी
0.000 0.773
7.639
कुल रकबा
नोट:- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । 3600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र.-अ-82-16-17
(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र . पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा 11 (1) तहत)
चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्रामः - Main Canal Supply Villege : भानपुरा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मन्दसौर, तहसील- भानपुरा , ग्राम Main Canal Supply : Bhanpura क्षेत्रफल 1.000 अर्जीत रकबा 0.080
अनुसूची (1 )
स. कं.
विवरण
अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है . )
असिंचित
कुल
सिंचित
5
3
2
4
1
0.080
0.080
1
0.000
भानपुरा
0.080
0.080
0.000
योग
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
कुल अर्जीत रक्बा
आवासी भुमि
सर्वे नम्बर
कुल निजी रक्बा
कृषक का नाम
संख्या नम्बर
सिंचित
हेक्टर
qsm
0.050
1
1579/2
विमल कुमार पिता प्यारचन्द जाति तम्बोली निवासी भानपुरा भू-स्वामी
1.000
300
0.000
1579/2
2
विमल कुमार पिता प्यारचन्द जाति तम्बोली निवासी भानपुरा भू-स्वामी
0.050
1.000
300 sqm नोट: - भूमि का नक्षा (प्लान ) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
3601
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. 01 -अ-82-16-17
(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल , दिनांक12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति म.प्र. पत्र भाग 1 , पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत धारा -11 (1 ) तहत्)
चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है , इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग , कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन मन्दसौर द्वारा ग्राम आक्याबीका तालाब योजनांतर्गत, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर की की निजी भूमि की आवश्यकता है, इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी / भूमिस्वामित्वों के द्वारा नीति की कण्ड़िका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंड़िका 11 (1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो, तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण जिला मन्दसौर, तहसील मल्हारगढ़ , ग्राम आक्याबीका, क्षेत्रफल 5.58 हेक्टर
अनूसूची (1)
क्र. कृषक का नाम
1
सर्वे नं. कुल अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा रकबा सिंचित असिंचित कुल
0
0.04 0.13 0.04
136/1 मिन 1
सोहनबाई पति दामोदर दास , जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका
0
0.07 0.08 0.07
136/2मिन 1
2
0.38 0
0.38
0.38
125मिन 2
दामोदरदास पिता श्रीदास , जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका
3 शीतल उर्फ सीताराम पिता भंवरलाल , जाति कुम्हार, निवासी आक्याबीका
4 जगदीशचन्द्र पिता किशनदास, जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका
5 नागुदास, रामदयाल , कारू पिता हीरादास, जाति बैरागी, निवासी आक्याबीका
6 लीलाबाई बेवा रामचन्द, जाति कुल्मी, निवासी आक्याबीका
7 दोलतराम पिता केशुराम, जाति कुल्मी, निवासी आक्याबीका
कुलयोग 0.89 0.30 0
0.30
146
0.11
0.11
0
0.11
137/2
0.08
0
0.11
0.08
137/1
0.27 0
0.27
0.27
150
0.05
0.09
0
0.05
151/1
0.19
0.25 0
0.19
147/1
0.65 0.84
2.31
1.49 3602
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. कृषक का नाम
8 कंवरलाल पिता केशुराम, जाति कुलमी, निवासी आक्याबीका
9 कैलाश पिता लक्ष्मण, जाति बलाई 10 भेरूलाल पिता देवीलाल , जाति गायरी 11 शम्भुबाई पति झमकलाल, रामगोपाल, शांतिालाल , सुखदेव पिता झमकलाल, जाति बलाई, निवासी आक्याबीका
12 लक्ष्मण पिता मोड़ा, सम्पतबाई बेवा छगनलाल , जाति बलाई , नि. आक्याबीका 13 रामदयाल पिता किशनलाल , जाति गायरी 14 रामगोपाल पिता भगवान, जाति चमार 15 मांगीलाल पिता भुवानीराम , जाति कुलमी 16 कमलसिंह पिता औंकारसिंह , जाति राजपूत 17 श्रवणसिंह पिता कमलसिंह, जाति राजपूत 18 भारतसिंह पिता औंकारसिंह, जाति राजपूत, निवासी आक्याबीका
19 रमेश, मुरलीदास पिता भंवरदास , जाति बैरागी , निवासी आक्याबीका
20 लक्ष्मीनारायण पिता रामचन्द्र, जाति कुलमी , निवासी आक्याबीका
21 कन्हैयालाल पिता भुवानीराम, जाति कुलमी , निवासी आक्याबीका
22 बसंतीबाई पति भेरूलाल , जाति बलाई
पृष्ठ क्रमांक 02 का योग
पृष्ठ क्रमांक 01 का योग
महायोग सर्वे नं.
अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा कुल रकबा सिंचित असिंचित कुल
0.10
0
0.70
147/2मिन 1
0.10 0.09 0.02
0
151/2
0.02 0.62
160
0.37
0
0.37 1.30 0.80
163/मिन 1
0
0.80 0.45 0.39
0
173/मिन 1
0.39 0.12 0.12
0
158/मिन 1
0.12
0.44
0
159/मिन 1 0.44
0.44
0.07
0
0.34
236/2/मिन1
0.07
0.20
0
235/मिन1 0.20
0.20 0.42 0.28
232/मिन1
0
0.28 0.11
174
0.11
0
0.11 0.58 0.04
0
227/2
0.04
0.10
0.15
226/1
0
0.10 0.58 0.20
0
225/1
0.20 0.11
175
0
0.11
0.11
0.22
0
0.22
234 / 1 / मिन1 0.22
0.36 0.29
0
233/मिन1
0.29
0
0.02
0.02
234/2/ मिन1 0.02
0.50 0.21
0
144/मिन2
0.21 7.31
0
4.09
4.09 2.31 0.65
0.84
1.49 9.62 4.74
0.84
5.58 नोटः- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , उपखंड मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अर्जुन सिंह डाबर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
प्र. क्र. 13806-अ-82-2015-2016
राजगढ़, दिनांक 15 मई 2017 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नलखेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची :-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम नलखेड़ा
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 करणसिंह पिता किशनलाल लोड़ा
योग
2 रामबगस, गंगाराम , रतन पिता देवा जाति लोड़ा
योग
3 रतनसिंह पिता रामसिंह लोड़ा
योग
करणसिंह, बापूलाल पिता किशनलाल, बनेसिंह, कालू 4 पिता भीमा
योग
5 रामचन्दर पिता मन्ना जाति लोड़ा
योग
6 हीरा पिता खीमा जाति लोड़ा
योग
7 राधेश्याम पिता चैनसिंह लोड़ा
योग
8 लालजी पिता किशलाल जाति अनुसूचित जाति
योग
9 छोटिया पिता देवा जाति अनुसूचित जाति
योग
दुलीचंद पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति 10
योग
11
जुझारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि
5
4
3
2.238 2.238
195/1
4.047
4.047 195/2
6.285-
2-
6.285 /
0.285 0.285
145/3/2
0.285 / 0.285/
1/
0.506 2.529
19/4
1-
0.506 2.529 /
0.012
0.012 35/4
0.025
180
0.025 0.013
0.013 181
0.050- 0.050/
3/
0.050
0.050 38/2
0.303
0.303 143/3
0.511
0.511 176/3
3-
0.864/ 0.864
0.013
89
0.013 1/
0.013/ 0.013-
0.304
0.304 143/2
0.304- 0.304
1-
0.106
0.106 146/1
0.106/ 0.106/
1-
0.107
0.107 146/2
0.220
0.220 149/3/3
2/
0.327/
0.327- 0.106
0.106 146/3
0.106-
1-
0.106 0.393
0.155 147/2/3
0.393-
0.155 1 3604
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
खसरा नंबर
रकबा
स.क.
प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम
4
5 2
1
3
0.393
0.393 प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी
147/2/4
12
योग
0.393/
0.393
1
0.394 13
0.394
147/2/5
बापूलाल पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
0.394 /
1
0.394/
0.330
0.589
147/2/6
शिवनारायण पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
14
योग
0.589/
1/
0.330
0.284
0.284
15
147/3/1
भू-स्वामी रामबगस , गंगाराम पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम
योग
0.284/
0.284-
1/
0.095
0.095 16 रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी 147/3/2
योग
0.095/
0.095/
1-
17
0.018
0.014
147/4/1
नारान पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
0.014-
0.018-
1/
18
0.031
0.076
147/4/2
दूलीचन्द, चेनसिंह पिता मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
0.076/
0.031
1/
19
0.076
0.071
147/4/3
छोटिया पिता देवा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
0.076/
0.071-
1
20
0.076
0.071
147/4/4
लालजी पिता किशन जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
0.071/
0.076-
1
21
0.076
0.071
147/4/5
रतनलाल पिता देवा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
0.076
1
0.071/ 22
0.050
0.055
147/4/6
प्रभूलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
0.050
1
0.055/
23
0.015
0.019
147/4/7
जगन्नाथ पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
0.015-
0.019-
1/
24
0.016
0.019
147/4/8
पन्नालाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
0.016
0.019
1/
0.126
0.126
25 गोरधन पिता देवाजी लोड़ा
149/4/3
योग
0.126
0.126
1 भाग 1 ]
3605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
चैनसिंह पिता मन्ना जाति लोड़ा
योग
27 नारान पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति
योग
रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा
28
योग
29 प्रभुलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति
योग
केशरसिंह पिता देवाजी
30
योग
पन्नालाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति 31
योग
जगन्नाथ पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति 32
योग
रतनलाल पिता देवा जाति अनुसूचित जाति 33
योग
कुल योग
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि
5
4
3
0.173
0.173
194/3 /
0.173 / 1
0.173-
0.027
0.027
146/6
0.027
0.027/
1/
0.094
0.094
145/3/1
0.094/
0.094 1/
0.058
0.058
100/1
0.058 0.058/
1
0.106
0.106
154/6/2
0.106
0.106-
1
0.055
0.055
149/3/7
0.026
0.026
146/8
0.081 2
0.081
0.055
0.055
149/3/8
0.026
0.026
146/7
0.081 0.081-
2
0.106
0.106
146/4
0.026
0.026
151/1
0.015
0.015
152/5
0.010
0.010
153/5
0.465
0.465
154/3/5
0.220
0,220
149/3/5
0.182
0.182
150/5
1.024/
1.024/
7 /
12.606- 47 /
15.202/
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 13806-अ-82-2015-2016
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नलखेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम नलखेड़ा
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 करणसिंह पिता किशनलाल लोड़ा
योग
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि
4
5
3
2.238 2.238
195/1
4.047 195/2
4.047
6.285 / 6.285-
2- 3606
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
2 रामबगस , गंगाराम, रतन पिता देवा जाति लोड़ा
योग
3 रतनसिंह पिता रामसिंह लोड़ा
योग
करणसिंह, बापूलाल पिता किशनलाल , बनेसिंह, कालू 4 पिता भीमा
योग
5 रामचन्दर पिता मन्ना जाति लोड़ा
योग
6 हीरा पिता खीमा जाति लोड़ा
योग
7 राधेश्याम पिता चैनसिंह लोड़ा
योग
8 लालजी पिता किशलाल जाति अनुसूचित जाति
योग
9 छोटिया पिता देवा जाति अनुसूचित जाति
योग
दुलीचंद पिता मांगीलाल अनुसूचित जाति
10
योग
11 जुझारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी
12
योग
13 बापूलाल पिता बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
14
शिवनारायण पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
रामबगस, गंगाराम पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी
15
योग
रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी 16
योग
17
नारान पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
18
दूलीचन्द, चेनसिंह पिता मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
0.285 0.285
145/3/2
0.285 / 0.285/
1/
0.506 2.529
19/4
0.506 2.529
1/
0.012 0.012
35/4
0.025 0.025
180
0.013 0.013
181
0.050- 0.050
3/
0.050 0.050
38/2
0.303 0.303
143/3
0.511 0.511
176/3
0.864/ 0.864
3-
0.013 89
0.013
0.013-
0.013/ 1/
0.304
0.304 143/2
0.304- 1-
0.304
0.106 0.106
146/1
0.106/
0.106/ 1
0.107
0.107 146/2
0.220
0.220 149/3/3
2/
0.327- 0.327/
0.106
0.106 146/3
0.106 0.106
1-
0.155 0.393
147/2/3
0.393
1-
0.155-
0.393
0.393
147/2/4
0.393/
0.393
1
0.394
0.394
147/2/5
0.394 /
0.394/
1
0.330
0.589
147/2/6
0.330 1
0.589/
0.284
0.284
147/3/1
0.284/ 1/
0.284/
0.095
0.095
147/3/2
0.095/
0.095/
1
0.014
0.018
147/4/1
0.014-
0.018-
1/
0.076
0.031 147/4/2
0.076/
0.031- 1/ 3607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
भाग 1 ]
छोटिया पिता देवा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
19
योग
लालजी पिता किशन जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम 20 भू-स्वामी
योग
21
रतनलाल पिता देवा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
प्रभूलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
22
योग
जगन्नाथ पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
23
योग
पन्नालाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
24
योग
25 गोरधन पिता देवाजी लोड़ा
योग
26 चैनसिंह पिता मन्ना जाति लोंड़ा
योग
नारान पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति 27
योग
28 रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा
योग
प्रभुलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति 29
योग
केशरसिंह पिता देवाजी
30
योग
पन्नालाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति 31
योग
जगन्नाथ पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति 32
योग
रतनलाल पिता देवा जाति अनुसूचित जाति 33
योग
कुल योग
0.071
0.076
147/4/3
0.076/
1
0.071-
0.071
0.076
147/4/4
0.076-
0.071/ 1/
0.071
0.076
147/4/5
0.071/ 0.076
1
0.050
0.055
147/4/6
0.050- 0.055/
1
0.015
0.019
147/4/7
0.015- 1/
0.019-
0.016
0.019
147/4/8
0.016-
1/ 0.019/
0.126
0.126
149/4/3
1
0.126
0.126
0.173
194/3/
0.173
1
0.173-
0.173 0.027
146/6
0.027
1/ 0.027/
0.027 0.094
145/3/1
0.094
1/ 0.094/
0.094
0.058
100/1
0.058
1
0.058/
0.058
0.106
0.106
154/6/2
1- 0.106-
0.106
0.055
149/3/7
0.055
146/8
0.026
0.026
2
0.081
0.081/
0.055
149/3/8
0.055
0.026
146/7
0.026
2
0.081/
0.081
0.106
146/4
0.106
0.026
151/1
0.026
0.015
152/5
0.015
153/5
0.010
0.010
0.465
154/3/5
0.465
0.220
149/3/5
0.220
150/5
0.182
0.182
7 /
1.024/
1.024 / 47 /
15.202 /
12.606-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 3608
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. 13808- अ-82-2015-2016
(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन , पुनव्येवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है
अनुसूची (1)
ग्राम
जिला राजगढ़ सुरजपुरा
तहसील - जीरापुर
क्र. विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)
अर्जित रकबा
कुल रकबा
1 निजी भूमि
1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में
13.510 -
15.926
एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
13.510
15.926
योग
अनुसूची(2)
(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
खसरा क .
मोंबाईल नम्बर
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1.763/
88/1/ 2.023
1 चंदर सिह आ. रूगनाथ जाति अहीर पता 9717994064 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.763 /
2.023 /
9111279578
क्रं. 1 2 3 4 5 6 योग 2
0.150/
2.023
88/4/
देवीसिंह पिता भगवान सिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.150
2.023/
योग
1.820
2.000
3 पान बाई पति भंवरलाल जाति अहीर पता 9174246704 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.000 /
1.820 योग
2.023
88/10 2.023 /
4 रोडीलाल आ० समदा जाति अहीर पता 7697726293 निवासी ग्गप्रेम भूमि स्वामी
2.023
2.023
योग
2.023/
2.023/
88/13/
5 कृष्णाबाई पति कालू सिह जाति अहीर पता 7773018041 निवासी ग्राम भमि स्वामी
2.023
2.023
योग भाग 1 ]
3609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
9111821387
6. शिवलाल आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1.012 1.012
88/15/1
1.012 1.012/
9977965787
7 श्याम सिंह पिता हिन्दु सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1.011 1.011/
88/15/2/1
1.011 1.011/
0.700/
9111821387
8 निर्भय सिंह पिता बद्रीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9977965787
9 हिन्दूसिंह आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 0.700 /
88/15/2/2/1
0.312/ 20.312
88/15/2/2/
1.012/ 1.012
0.506/ 0.506 /
88/15/3
0.506 0.506
8120474932
10 अमर सिह पिता कनीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.506/ 0.506
88/15/4
0.506 0.506
7770915292
11 नन्दा पिता छीतर जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.070/ 0.173
88/36/
0.400 0.400 /
88/66
0,470 0.573 /
9009582645
12 विष्णुप्रसाद, भगवान सिह पिता अमर सिह जाति अहीर पता निवासी ग्गप्रेम भूमि स्वामी
योग
1.214 1.214
88/50
1.214 1.214
महायोग
13.510/ 15.926
नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 13808
(अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है 3610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
अनुसूची ( 1 )
ग्राम
जिला राजगढ़ सुरजपुरा
तहसील - जीरापुर
क्रं. विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)
अर्जित रकबा
कुल रकबा
1 निजी भूमि
15.926
13.510- 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
15.926
13.510
योग
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
खसरा क .
क्रं.
मोंबाईल नम्बर
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम वं पिता/ पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
3
5
6 2
1
4
9717994064
1.763
88/1
2.023
1 चंदर सिह आ. रुगनाथ जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.763 /
योग
2.023 /
9111279578
0.150/
2.023
88/4
2 देवीसिंह पिता भगवान सिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
2.023 /
0.150
9174246704
1.820
2.000
3 पान बाई पति भंवरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.820 योग
2.000
7697726293
2.023
88/10
2.023
4 रोडीलाल आ० समदा जाति अहीर पता निवासी ग्गप्रेम भूमि स्वामी
2.023
योग
2.023
7773018041
2.023
88/13
2.023
5 कृष्णाबाई पति कालू सिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
2.023
2.023
योग भाग 1 ]
3611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
9111821387
शिवलाल आ. बापूलाल जाति अहीर पता 6निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1.012 1.012
88/15/1
1.012 1.012/
9977965787
7 श्याम सिंह पिता हिन्दु सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 1.011
1.011 88/15/2/1
1.011 1.011/
0.700/
0.700 /
88/15/2/2/1
9111821387
8 निर्भय सिंह पिता बद्रीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.312/
0.312
88/15/2/2/2 /
1.012/ 1.012
9977965787
9 हिन्दूसिंह आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.506/ 0.506
88/15/3
0.506 0.506
8120474932
10 अमर सिह पिता कनीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.506/ 88/15/4 0.506
0.506 0.506
7770915292
11 नन्दा पिता छीतर जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.070/ 0.173
88/36/
0.400/ 0.400 88/66
0.470/ 0.573
9009582645
12 विष्णुप्रसाद, भगवान सिह पिता अमर सिह जाति अहीर पता निवासी ग्प्रेम भूमि स्वामी
योग
1.214
1.214
88/50
1.214
1.214
महायोग
13.510 15.926
नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. 13810-अ-82-2016-2017
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम माण्डाखेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम माण्डाखेड़ा स.क
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम
1
2
3
4
5
0.316-
0.316/
4/414/2
* अमरसिंह पिता धन्ना धापुबाई बेवा धन्ना, रोड़जी, मेहरबान पिता रूपा, कांती बाई पिता रूपा , कैशी बाई बेवा रूपा, प्रेमसिंह, नारू , गोपीलाल, रामप्रसाद पिता हरिसिंह बंजारा नि. ग्गप्रम भु. स्वामी
योग
1-
0.316/
0.316/
0.076-
0.076/
226/1/
2 अमृतलाल जगदीश पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी
0.263-
0.263/
29/4/2-
योग
2-
0.339
0.339/
0.107-
0.107-
142/2-
ॐ अजब बाई पति शिवनारायण सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
0.107/
1-
0.107/
1.947/
1.947- 4 उँकारसिंह पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु.- स्वामी 8/403-
0.025-
0.025-
91/2/2/
योग
2-
1.972/
1.972-
0.824-
0.400-
330/2-
5 उम्मेदराम शान्ती लाल प्रवीण मधुबाई आ. रामसिंह माकुबाई बेवा रामसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
0.824/
1
0.400
0.256
0.256/
37/3
6 एलकार सिंह साहुकारसिंह पिता निर्भयसिंह अमीर बाई बेवा निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी
0.304/
0.304
48/409/2/
योग
2
0.560/
0.560/
0.160-
0.631-
7 किशोर पिता देवीलाल पारदी नि. ग्राम भु. स्वामी
252/4/2
योग
1
0.631-
0.160-
0.449
0.449- 8 करणसिंह पिता रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु. स्ववामी
70/1/2/2/2-
योग
1/
0.449/
0.449 भाग 1 ]
3613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स.क
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
9 कमला बाई पति मांगी लाल बंजारा नि. ग्राम भु. स्वामी
योग
10 कालीबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी
योग
11 किशनलाल पिता सेवाजी चारण नि. ग्राम भु स्वामी
योग
12 कविता बाई पति रामचन्द्र सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी
योग
13 कंचनबाई बेवा मांगीलाल पारदी नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
14 कमलसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भू- स्वामी
योग
15 गोरेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु.- स्वामी
योग
16 गोपाल पिता कनीराम जाति चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
17 गोपाल पिता रमेशन्द्र चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
18 घीसालाल पिता मित जगन्नाथ पारदी नि. ग्राम भु स्वामी
योग
19
चन्दरसिंह लाखनसिंह पिता अमरसिंह लीलाबाई बेवा. अमरसिंह कुम्हार नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
20 चन्दरसिंह पित पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
21 जतनबाई पति रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु स्वामी
योग
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि 3
4
5
2.000 /
0.950- 370/1/3/
1
2.000-
0.950-
0.215 /
0.215- 118/2-
0.500/
0.500- 379/399/3 /
0.580-
0.580/
379/399/5-
0.400-
0.400- 379/399/6-
0.500/
0.500 379/399/ 7 /
0.365-
0.365 379/399/8-
0.185-
0.185 379/399/9-
7 /
2.745
2.745-
0.080
0.080- 230/406/1-
0.025
0.025 309/395
0.038-
0.038- 310/396
3/
0.143 /
0.143 /
1.147
1.147- 367/18/3/
1
1.147
1.147,
1.685/
1.685/
379/5/1/
1/
1.685 /
1.685 /
0.028-
0.028 225/4
0.022/
0.022 - 227/1/4
2
0.050/
0.050 /
0.018-
0.018- 357/5/2-
0.253-
0.253/ 367/1/3
2
0.271/
0.271-
5.060/
1.200- 379/399/1/1/
1.200/ 1/
5.060/
0.124/
0.124 232/2 /
0.124 /
0.124 1-
0.445/
0.445 / 379/6/1/
1/
0.445/
0.445
1.696/
1.696 / 3/9 /
1.696/ 1
1.696/
0.028/
0.028- 225/2/
0.023
0.023- 227/1/2/
2
0.051/
0.051/
2.000/
2.000/ 379/4/
1/
2.000/
2.000/ 3614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
खसरा नंबर
स.क
रकबा
प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम
1
2
3
4
5
0.443
0.443
22 जगदीश पिता मातीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
5/9 .
0.063/
0.063/
4/414/7-
योग
2
0.506/
0.506 /
23
0.122
0.122 /
49/2/
जितेन्द्रसिंह ना.बा. पिता निर्भयसिंह सर. माता अमरीबाई बंवा निर्भयसिंह सोंध्या नि. ग्राम भु. - स्वामी
योग
0.122/
1
0.122/
0.650-
0.650-
6/415/1/
24
2.000/
0.620- जोशन बाई पत्ति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु. स्वामी
370/1/5′
0.563
0.563/
369/2/1/
योग
3.213/
3
1.833/ 25 जसरत पिता बापुलाल खाती नि. ग्राम भु. स्वामी
0.993-
0.353/
57/2/1-
योग
0.353-
1
0.993/
0.569
0.569-
32/411-
26 देवराज पिता बापु सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
0.569/
0.569-
1/
0.009-
0.009/ 27 दरोपबाई पति छोटेलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
240/3
योग
0.009-
0.009/
1-
0.100-
0.100 /
28 दरियावसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
33/1
योग
1
0.100 /
0.100/ 29 देवबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.044
0.044 /
199/402/1/
0.038/
0.038′
287/2/
योग
0.082/
2
0.082/
0.038/
0.038 30 देवराज पित बलराम चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
320/397-
0.411
0.462-
336/1-
योग
2
0.449/
0.500
31 देवीसिंह पिता मेहताब सौंधया नि. ग्राम भु- स्वामी
0.500/
0.500-
11/4/2/
योग
1
0.500 /
0.500 /
0.379/
0.379 / 32 धन्नालाल पिता धीसा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भु- स्वामी 89/2/2-
0.025
0.025/
281/3-
योग
2
0.404/
0.404
0.927
0.927/ 33 धीरपसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
12/2/2
0.012 /
0.012
46/4/2/
योग
2/
0.939 /
0.939/
1.672-
1.858/
34 माधु पिता मेहताब कुम्हार नि. ग्राम भु- स्वामी
63/7/1/
योग
1
1.672/
1.858/
0.189/
360-
0.291-
35 नोरंगबाई पति रामचरण सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
1.214
2.529-
362/2/1/
2.228-
2.228-
367/16/1
योग
3
5.048/
3.631/ भाग 1 ]
3615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
36 नेनुबाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
37. नारायण सिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
38 प्रेमबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
39 प्यारजी पिता जगन्नाथ सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
40 फतेहसिंह पिता पूरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
41 प्रेमसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
42 प्रेमसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
43 पर्वतसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
44 बनेसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि 3
4
5
0.544
0.544 71/405
0.038
0.038 187/394
2/
0.582
0.582
1.254
1.158 18/3
35/4
0.258
0.258
0.256
0.256 37/2
0.122
0.122 49/1
0.066
0.066 106/4
0.142
0.142 109/4
0.303
0.303 48/409/1
0.114
0.114 110/4
1.000
1.000 349/1/6
9/
3.515/
3.419
1.147
1.147 367/18/4
1.147/
1
1.147
0.190
0.190 4/414/3
0.506
0.506 4/414/5
0.025
0.025 200/387
0.038
0.038 286/4
4/
0.759
0.759
0.064
0.064 228/1
0.050
0.050 228/2
0.011
0.011 229/1/1
0.008
0.008 229/1/2
0.044
0.044 199/402/2
0.100
0.100
0.026
0.026 287/3
7
0.303-
0.303/
0.129
0.129 35/2
0.184
0.184
38/1
0.398
0.398 41/1
3/
0.711/
0.711
0.653
0.653
6/415/2
0.177
0.177
3/413/1
2/
0.830/
0.830
0.927
0.927
12/2/3
0.927 /
1-
0.927
0.505
0.505
11/7/2
0.330
0.297
112/3/1
2
0.835
0.802/ 3616
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
45 रामचरण, हीरालाल पिता घीसालाल, जगन्नाथ , रामबगस, सालगराम पिता कनीराम जाति दांगी नि. ढकोरा भु- स्वामी
योग
46 बीरम पिता किशन अनुसूचित जाति नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
47 भंवरलाल मांगीलाल कालुसिंह रामलाल बनेसिंह नारायण सिंह छोटेलाल आ. दला बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
48 भारतसिंह पिता शान्तीलाल देवलबाई बेवा शान्ती लाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
49 भारतसिंह दिनेश पिता बनेसिंह नारेगबाई बेवा बनेसिंह मांगीलाल छीतरलाल अनारसिंह सुल्तानसिंह होकमसिंह पिता लालजी भुजीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
50 भुलीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी
योग
51. मांगीलाल पिता पुरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
52 मोतीलाल पिता केसर जी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
53 मोहनलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
54 मांगीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि 3
4
5
361
0.266
0.110 366
0.051
0.026
5.059
367/19
4.553 3
5.376
4.689
0.177
30/2/2
0.177 1/
0.177
0.177 /
0.126
0.126
0.506
370/4
0.350 2
0.632-
0.476-
0.123
232/1
0.123 1
0.123
0.123/
0.317
0.317 199/402/3
0.076
287/1
0.076 296
0.051
0.051 3
0.444
0.444
0.025
0.025 91/2/2
0.025-
1
0.025
0.108
33/2/1
0.108
0.107
0.107 34/2/1
0.466
0.466 36/1
0.100
222/1
0.100
4/
0.781-
0.781/
0.258
0.258 35/1
0.383
37/1
0.383 55
1.303
1.303
0.070
0.070 221/1/1
0.106
0.106
234/1/1
5-
2.120 /
2.120/
0.510
0.247
29/4/1
1.315
0.735
131/2
0.076
0.076
226/2
3-
1.901
1.058
0.190
0.190
34/1
0.114
0.114
44/2
0.190
0.190
0.012
227/2
0.012
0.506
0.058
11/7/1
5/
0.564
1.012/ 3617 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
स.क
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित भूमि 1
2
3
4
5
0.017
0.017 55 मानसिंह पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
357/5/4
योग
1
0.017/
0.017/ 56 मांगीबाई पति देवसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.348
0.348
23/410/2
1.265
1.265
379/399/4/2
योग
1.613/
1.613/
2
57
0.291
0.291
94/1
मांगीलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.082
0.082
96/1
0.398
0.398
97/1
1.164
1.164
101/1
योग
4
1.935/
1.935/
0.017
0.017 58 मांगीलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी 357/5/1
योग
1
0.017
0.017/
59 रामचरण पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.065
0.065
229/2
योग
0.065-
1/
0.065 /
0.247
0.247 60 रामनारायण पिता सबलु सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
73/2
0.130
0.130
224/1/1
योग
2
0.377 /
0.377/
61 रामलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
0.018
0.018
357/5/5
योग
1
0.018/
0.018/
1.770
1.770 62 रतन पिता भेरू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
11/5
योग
1.770
1
1.770 /
0.082
0.082 63
33/2/2
रामबाबू दत्तक पुत्र मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.082
0.082
34/2/2
0.357
36/2
0.357 योग
3
0.521
0.521/
3.886
64
3.886 रमेशचन्द्र पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
311/10/2
योग
1
3.886
3.886/
0.316
0.316 65 रामप्रसाद पिता भंवरलाल जाति पारदी नि. ग्राम भु- स्वामी
0.633
0.130
372/2/4 252/4/4
योग
2
0.446
0.949
66
0.127
0.127 रामसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी 35/3
0.183
0.183
38/2
0.399
0.399
41/2
योग
3
0.709-
0.709 3618
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
67 रामकरण पिता हिन्दू सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
68 रतनलाल हरिसिंह पिता भेरू देवीसिंह हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
69 रामसिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
70 लालसिंह पिता लक्ष्मण चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
71 लालजी पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
72 ललताबाई पिता निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
73 विजयसिंह पिता पन्नालाल सौंध्या नि. ग्राम भु.- स्वामी
योग
74 शेतानबाई पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वाामी
योग
75 शिवनारायण पिता सबलू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
76 शिवनारायण पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
77 शम्भुपिता देवीलाल पारथी नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
78 संतराबाई पति करण सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि 3
4
5
0.103
0.103 246/2/1/3-
1
0.103
0.103
0.120
0.120 223/1/1
1-
0.120/
0.120/
1.000
0.842 362/1/3/1
0.506
0.506 367/23
0.730
0.300 379/999/1/1/5
3
2.236/
1.648/
1.494
1.344 50/3
1-
1.494-
1.344 18/4
1.254
1.254
0.256
37/4
0.256
0.304
0.304
48/409/3
0.123
49/3
0.123
0.142
0.142
109/6
0.064
0.064
221/6
6
2.143
2.143/
0.747
0.200
66/1/1
0.747/
1-
0.200- 328
1.884
0.436
0.059
0.059
230/406/2
0.754
0.554
370/1/4
3
2.697/
1.049
1.518 -
1.518/ 370/3/2
1/
1.518-
1.518/
0.136
0.136
224/2/1
1
0.136
0.136-
0.464
0.464
12/2/1
0.464
0.464
12/2/4
0.051
0.051
46/4/1
0.034
229/4
0.034
4
1.013-
1.013
0.632
0.160
252/4/1
1
0.632
0.160
1.151
1.151
3/413/2
1
1.151
1.151 3619 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स.क
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित भूमि 1
2
3
4
5
0.500
0.500
367/1/1
79 सरदार बाई पति उंकार सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.750
0.750
367/18/1
0.750
0.750
367/18/2
0.363
0.363
367/1/12
0.455
377/407
0.455 योग
5/
2.818 /
2.818/ 80
0.633
0.160
252/4/3/1
शान्तीलाल धीरप पिता भागीरथ मु. धापुबाई वि. भागीरथ पारथी नि. ग्राम भु- स्वामी
0.316
0.316
272/2/1/3
योग
2
0.949/
0.476/ 81 सुन्दर बाई पति भंवरलाल बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
2.370
0.711
367/21
योग
2.370 ,
1-
0.711/ 82 सम्पत बाई पत्नी मोतीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
1.856
5/13
1.856 योग
1
1.856
1.856
0.500
0.500
11/4/1
83 हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
1.265
1.265
379/399/4/1
0.348
0.348
23/410/1
योग
2.113/
3/
2.113 84
342
0.316
0.316 हमीरसिंह छोटेलाल पिता सांवतसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
1/
0.316
0.316
0.545
85
0.545 हीरालाल पिता भंवरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
39
0.063
0.063
40
0.076
0.076
42
0.506
0.506
43
0.013
0.013
0.063
46/3
0.063
0.034
0.034
229/3
योग
7-
1.300 /
1.300 /
0.123
0.123 86
232/3
हरिसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
3.886
2.768
311/10/1/1
0.021
0.021
153/390/2
0.025
0.025
154/391
0.038
0.038
159/392
0,076
0.076
160/393
योग
6
4.169/
3.051/
0.029
87 प्रेमसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.029
225/3
0.022
0.022
227/1/3
योग
2
0.051/
0.051 3620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
88 औमप्रकाश भगवानदास कमलदास चन्द्रकला भगवती अशोक पिता केसरदास सुन्दरबाई पति केसरदास बैरागी नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
89 भंवरिया विजयसिंह धनश्याम पिता कनीराम मु. मीराबाई बेवा कनीराम जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
90 प्रेमसिंह पिता दीपा बरजुबाई बेवा दीपा जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
91 रघुवीर, दिनेश पिता रामप्रसाद अयौध्याबाई बेवा रामप्रसाद जाति गाडरी नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
92 कंचनबाई पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
93 रामनारायण पिता मांगीलाल जाति कुम्हार नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
94 देवबाई, गीताबाई, संतोषबाई, गंगाबाई, रमाबाई पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
95 नेनीबाई बेवा दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
96 विजयसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
97 सांवला आम्बा पिता उमराव जाति बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
98 छोटेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु.- स्वामी
योग
99 जोसनाबाई पति विजयसिंह जाति चारण नि. ग्राम भु.- स्वामी
योग
100 भंवरलाल पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
101 कालू पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू- स्वामी योग
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि 3
4
5
1.000
1.000 367/1/2
1/
1.000 /
1.000-
0.455
0.455
70/416
0.455/ 1/
0.455/
0.063
0.063 4/414/6
0.500
0.500 367/1/10
2-
0.563/
0.563/
2.000
1.400 370/1/2
2.000 /
1.400/ 1/
1.000
0.010 11/3
1-
1.000 -
0.010-
2.530
1.450 63/5
1/
2.530/
1.450/
0.795
0.795 63/6
1/
0.795 /
0.795-
1.916
1.916 70/1/2/2/1
1
1.916
1.916/
0.029
0.029 225/1
0.022
0.022 227/1/1
2
0.051
0.051/
0.160
0.160 230/1
1
0.160
0.160
0.018
0.018 357/5/3
0.018-
0.018 1-
1.247
0.140 362/1/2
0.563
0.563 369/2/1
2/
1.810
0.703-
0.500
0.200 367/1/4
0.200 1
0.500
0.500
0.300 367/1/5
1/
0.300-
0.500 भाग 1 ]
3621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
स.क
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
102 धन्ना पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू- स्वामी
योग
103 धन्नालाल पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
104 प्रेमसिंह पिता सब्बा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
105 गोपीलाल, लालसिंह पिता धूलजी, बचना बाई बेवा हीराबाई पिता धूलजी, शिवलाल, अमरसिंह पिता भोना, फूलसिंह पिता पेमा मु, भूरीबाई बेवा पेमा जाति बंजारा नि.ग्राम भू- स्वामी
योग
106 प्रेमबाई पिता मानसिंह जाति बृजा नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
107 हमीरसिंह पिता सांवतसिंह जाति चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
108 किशोर पिता देवीलाल जाति परथी नि.ग्राम भू- स्वामी
योग
109 माखनलाल पिता किशनलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम अतंरालिया भु- स्वामी
योग
110 मांगीलाल पिता हजारी जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
111 चन्दरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
112 देवबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
113 नारायणसिंह, रामचन्द्र पिता उंकारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
114 पर्वतसिंह, संतोषबाई, सुनीताबाई पिता उंकार, सूरजबाई बेवा उंकारसिंह, नारायणसिंह पिता बिहारीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
115 बल्लभबाई पति प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि 3
4
5
0.378
0.378
367/1/7
1/
0.378/
0.378-
0.827
0.827 368/3/3
1/
0.827/
0.827/
0.500
0.500 367/1/9
1/
0.500 /
0.500/
0.569
367/4
0.150
0.759
368/2
0.151 2
1.328
0.301/
0.759
369/2/3
0.759 1/
0.759/
0.759/
3.794
2.700 370/5 /
1
3.794/
2.700
0.114
0.114 372/2/3/3
1
0.114
0.114
2.000
0.200 379/2
1
2.000 /
0.200 /
1.000
0.600 385/1/2
1/
1.000-
0.600 /
0.158
0.158 1
0.158
0.158/
1.145
1.145 70/1/4/2
1
1.145 /
1.145
0.038
296/3
0.038 1/
0.038/
0.038/
0.230
0.230
367/2/1/1
1
0.230
0.230/
0.573
0.573
27/1/2
1/
0.573
0.573- 3622
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
स.क
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
116 रेशबाई पति भगवानसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
117 लालसिंह, बजेसिंह पिता मांगीलाल, प्रेमबाई बेवा मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
118 सरदारबाई पिता नवल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
119 विष्णु पिता गणपत, सोहदरबाई बेवा गणपत जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
कुलयोग:-
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि 3
4
5
0.158
0.158 2/4/2/ 2/ 1 /
1
0.158/
0.158/
0.234
0.234 267/2/4/1
0.234
1/
0.234/
0.015
0.015 280/2/3 /
1
0.015
0.015 /
2.000
0.400 368/1/2
2.000
0.400 / 1
227 / 130.016
100.918/ भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र. क्र. 13810-अ-82-2016-2017
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम माण्डाखेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिकं प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम माण्डाखेड़ा
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
* अमरसिंह पिता धन्ना धापुबाई बेवा धन्ना, रोड़जी, मेहरबान पिता रूपा, कांती बाई पिता रूपा, कैशी बाई बेवा रूपा, प्रेमसिंह, नारू, गोपीलाल, रामप्रसाद पिता हरिसिंह बंजारा नि. ग्गप्रम भु. स्वामी
योग
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि
4
5
3
0.316/
0.316-
4/414/2
0.316/
0.316/
1- 3623 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
0.076/
0.076-
226/1/
2 अमृतलाल जगदीश पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी
0.263/
0.263-
29/4/2-
0.339
2-
योग
0.339/
ॐ
0.107-
0.107-
142/2/
अजब बाई पति शिवनारायण सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.107- योग
1-
0.107/
1.947-
1.947/
8/403-
4 उँकारसिंह पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु.- स्वामी
0.025-
0.025-
91/2/2/
1.972-
1.972/
2-
योग
0.400-
0.824-
330/2-
5 उम्मेदराम शान्ती लाल प्रवीण मधुबाई आ. रामसिंह माकुबाई बेवा रामसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
0.824/
योग
0.400
1
0.256
0.256
37/3/
6 एलकार सिंह साहुकारसिंह पिता निर्भयसिंह अमीर बाई बेवा निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी
0.304/
0.304
48/409/2
0.560/
0.560/
2
योग
0.160-
0.631-
252/4/2
7 किशोर पिता देवीलाल पारदी नि. ग्राम भु. स्वामी
0.160-
0.631-
1
योग
0.449-
0.449
70/1/2/2/2-
8 करणसिंह पिता रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वाामी
0.449
0.449/
1/
योग
2.000/
0.950- 9 कमला बाई पति मांगी लाल बंजारा नि. ग्राम भु. स्वामी
370/1/3/
योग
2.000 /
1
0.950/
0.215-
0.215
118/2-
10 कालीबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी
0.500/
0.500-
379/399/3 /
0.580-
0.580-
379/399/5-
0.400-
0.400/
379/399/6-
0.500/
0.500
379/399/ 7/
0.365
0.365-
379/399/8-
0.185
0.185-
379/399/9-
योग
7 /
2.745/
2.745-
0.080-
0.080/
230/406/1-
11 किशनलाल पिता सेवाजी चारण नि. ग्राम भु स्वामी
0.025
0.025
309/395
0.038/
0.038-
310/396
योग
3/
0.143 /
0.143 /
1.147-
1.147/
12 कविता बाई पति रामचन्द्र सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी
367/18/3/
योग
1-
1.147
1.147,
1.685/
13 कंचनबाई बेवा मांगीलाल पारदी नि. ग्राम भु- स्वामी
1.685/
379/5/1/
योग
1/
1.685/
1.685 / 3624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
14 कमलसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भू- स्वामी
योग
15 गोरेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु.- स्वामी
योग
16 गोपाल पिता कनीराम जाति चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
17 गोपाल पिता रमेशन्द्र चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
18 घीसालाल पिता मित जगन्नाथ पारदी नि. ग्राम भु स्वामी
योग
19 चन्दरसिंह लाखनसिंह पिता अमरसिंह लीलाबाई बेवा. अमरसिंह कुम्हार नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
20 चन्दरसिंह पित पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
21 जतनबाई पति रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु स्वामी
योग
22 जगदीश पिता मातीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
23 जितेन्द्रसिंह ना. बा. पिता निर्भयसिंह सर, माता अमरीबाई बंवा निर्भयसिंह सोंध्या नि. ग्राम भु.- स्वामी
योग
24
जोशन बाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु. स्वामी
योग
25 जसरत पिता बापुलाल खाती नि. ग्राम भु. स्वामी
योग
26 देवराज पिता बापु सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
27 दरोपबाई पति छोटेलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
28 दरियावसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
29 देवबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
0.028
0.028 225/4
0.022-
0.022 / 227/1/4
2
0.050/
0.050/
0.018
0.018- 357/5/ 2-
0.253-
0.253/ 367/1/3
2
0.271/
0.271-
5.060/
1.200- 379/399/1/1/
1
5.060/
1.200/
0.124/
0.124 232/2/
1
0.124/
0.124/
0.445/
0.445/ 379/6/1/
1/
0.445
0.445/
1.696/
1.696 / 3/9 /
1
1.696/
1.696/
0.028/
0.028- 225/2/
0.023′
0.023- 227/1/2/
0.051/
2/
0.051/
2.000/
2.000/ 379/4/
1/
2.000/
2.000/
0.443
5/9-
0.443
0.063/
4/414/7-
0.063/ 2
0.506/
0.506/
49/2-
0.122/
0.122 1
0.122/
0.122 /
0.650-
6/415/1/
0.650
2.000/
370/1/5/
0.620/ 369/2/1/ 0.563/
0.563 3
3.213/
1.833/
0.993-
57/2/1-
0.353/ 1
0.993/
0.353/
0.569
32/411-
0.569/ 1
0.569/
0.569/
0.009 ′
240/3-
0.009/ 1-
0.009 /
0.009/
0.100 /
0.100- 33/1
1
0.100 /
0.100/
0.044/
0.044 199/402/1/
287/2/
0.038/
0.038′ 2
0.082/
0.082/ भाग 1 ]
3625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
देवराज पित बलराम चारण नि. ग्राम भु- स्वामी 30
योग
31 देवीसिंह पिता मेहताब सौंधया नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
धन्नालाल पिता धीसा अनुसूचित जाति नि. ग्राम भु- स्वामी 32
योग
धीरपसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी 33
योग
माधु पिता मेहताब कुम्हार नि. ग्राम भु- स्वामी 34
योग
नोरंगबाई पति रामचरण सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी 35
योग
नेनुबाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी 36
योग
37 नारायण सिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
प्रेमबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भु- स्वामी 38
योग
प्यारजी पिता जगन्नाथ सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी 39
योग
फतेहसिंह पिता पूरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी 40
योग
0.038
0.038/
320/397-
0.411
0.462-
336/1/
0.449
0.500
2
0.500-
0.500-
11/4/2/
0.500/ 0.500 /
1
0.379 / 0.379
89/2/2-
0.025/
0.025
281/3-
0.404
0.404
2
0.927/
0.927
12/2/2
0.012-
0.012/
46/4/2/
0.939 / 2/
0.939
1.672-
1.858/
63/7/1/
1.672/ 1.858/
1
0.189-
0.291-
360-
1.214-
2.529-
362/2/1/
2.228-
2.228-
367/16/1/
3.631/
5.048
3
0.544
0.544
71/405
0.038
0.038
187/394
0.582/ 0.582/
2
1.158
1.254
18/3
0.258
0.258
35/4
0.256
0.256
37/2
0.122
0.122
49/1
0.066
0.066
106/4
0.142
0.142
109/4
0.303
0.303
48/409/1
0.114
0.114
110/4
1.000
1.000
349/1/6
3.419
3.515/
9/
1.147
1.147
367/18/4
1.147
1.147/
1
0.190
0.190
4/414/3
0.506
0.506
4/414/5
0.025
0.025
200/387
0.038
0.038
286/4
0.759
0.759
4/
0.064
0.064
228/1
0.050
0.050
228/2
0.011
0.011
229/1/1
0.008
0.008
229/1/2
0.044
0.044
199/402/2
0.100
0.100
0.026
0.026
287/3
0.303/
0.303-
7 / 3626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
0.129
0.129
35/2
प्रेमसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
41
0.184
0.184
38/1
0.398
0.398
41/1
0.711
0.711/
3/
योग
0.653
0.653
6/415/2
प्रेमसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
42
0.177
0.177
3/413/1
0.830
0.830
2/
योग
0.927
0.927
पर्वतसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
43
12/2/3
0.927
0.927/
1-
योग
0.505
0.505
11/7/2
बनेसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
44
0.297
0.330
112/3/1
0.802/
2
0.835-
योग
0.110
0.266
45
0.026
361 366
0.051
रामचरण , हीरालाल पिता घीसालाल, जगन्नाथ , रामबगस, सालगराम पिता कनीराम जाति दांगी नि. ढकोरा भु- स्वामी
4.553
5.059
367/19
4.689
5.376
3
योग
46
0.177
0.177
30/2/2
बीरम पिता किशन अनुसूचित जाति. नि. ग्राम भु- स्वामी
0.177
0.177 / योग
1/
0.126
0.126 47
0.350
0.506
भंवरलाल मांगीलाल कालुसिंह रामलाल बनेसिंह नारायण सिंह छोटेलाल आ. दला बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
370/4
0.476-
0.632
2
योग
0.123
0.123
48
232/1
भारतसिंह पिता शान्तीलाल देवलबाई बेवा शान्ती लाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
0.123/
0.123
1/
योग
0.317
0.317
199/402/3
49
0.076
0.076
287/1
भारतसिंह दिनेश पिता बनेसिंह नारेगबाई बेवा बनेसिंह मांगीलाल छीतरलाल अनारसिंह सुल्तानसिंह होकमसिंह पिता लालजी भुजीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.051
0.051
296
0.444 योग
0.444
3
0.025
0.025 भुलीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी
50
91/2/2
0.025
0.025/
योग
1
0.108
0.108
33/2/1
मांगीलाल पिता पुरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
51
0.107
0.107
34/2/1
0.466
0.466
36/1
0.100
0.100
222/1
0.781/
0.781/
योग
4/
0,258
0.258
35/1
52
0.383
0.383
37/1
मोतीलाल पिता केसर जी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
1,303
1.303
55
0.070
0.070
221/1/1
0.106
0.106
234/1/1
2.120
2.120/
5-
योग
0.247
0.510
29/4/1
53
0.735 मोहनलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
1.315
131/2
0.076
0.076
226/2
3-
1.058
1.901
योग 3627 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
0.190
0.190
34/1
54 मांगीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.114
0.114
44/2
0.190
0.190
0.012
0.012
227/2
0.058
0.506
11/7/1
0.564
5/
योग
1.012/
0.017
0.017
357/5/4
मानसिंह पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
55
0.017 /
0.017/
1
योग
मांगीबाई पति देवसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
56
0.348
0.348
23/410/2
1.265
1.265
379/399/4/2
1.613/
1.613/
2
योग
0.291
0.291
94/1
57 मांगीलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.082
0.082
96/1
0.398
0.398
97/1
1.164
1.164
101/1
1.935/
1.935/
4
योग
0.017
0.017
357/5/1
मांगीलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
58
0.017/
0.017
1
योग
0.065
0.065
रामचरण पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
59
229/2
0.065-
0.065/
योग
1/
0.247
0.247
73/2
रामनारायण पिता सबलु सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
60
0.130
0.130
224/1/1
0.377 /
0.377
2
योग
0.018
0.018
357/5/5
रामलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
61
0.018/
0.018/
1
योग
1.770
1.770
11/5
रतन पिता भेरू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
62
1.770
1.770 /
1
योग
0.082
0.082
33/2/2
63
0.082
0.082
रामबाबू दत्तक पुत्र मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
34/2/2
0.357
0.357
36/2
0.521/
0.521
3
योग
3.886
3.886
311/10/2
रमेशचन्द्र पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
64
3.886/
1
3.886/
योग
0.316
0.316
372/2/4
रामप्रसाद पिता भंवरलाल जाति पारदी नि. ग्राम भु-स्वामी
65
0.130
0.633
252/4/4
0.446
2
0.949
योग
0.127
0.127
35/3
रामसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
66
0.183
0.183
38/2
0.399
0.399
41/2
0.709
0.709-
3
योग 3628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
0.103
0.103
246/2/1/3-
67 रामकरण पिता हिन्दू सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.103
0.103
1/
योग
0.120
0.120
223/1/1
68 रतनलाल हरिसिंह पिता भेरू देवीसिंह हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.120/
0.120/
1
योग
0.842
1.000
362/1/3/1
रामसिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
69
0.506
0.506
367/23
0.300
0.730
379/999/1/1/5
1.648/
2.236
3
योग
1.344
1.494
लालसिंह पिता लक्ष्मण चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
70
50/3
1.344
1.494
1-
योग
1.254
1.254
18/4
लालजी पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
71
0.256
0.256
37/4
0.304
0.304
48/409/3
0.123
0.123
49/3
0.142
0.142
109/6
0.064
0.064
221/6
2.143
2.143/
6
योग
0.200
0.747
66/1/1
ललताबाई पिता निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
72
0.200-
0.747/
1-
योग
0.436
1.884
328
73
0.059
0.059
230/406/2
विजयसिंह पिता पन्नालाल सौंध्या नि. ग्राम भु.- स्वामी
0.554
0.754
370/1/4
1.049 /
2.697/
3
योग
1.518-
1.518
370/3/2
शेतानबाई पिता हीरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी
74
1.518/
1.518-
1/
योग
0.136
0.136
शिवनारायण पिता सबलू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
75
224/2/1
0.136-
0.136-
1
योग
0.464
0.464
12/2/1
76
0.464
0.464
12/2/4
शिवनारायण पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.051
0.051
46/4/1
0.034
0.034
229/4
1.013
1.013-
4
योग
0.160
0.632
252/4/1
शम्भु पिता देवीलाल पारथी नि. ग्राम भु- स्वामी
77
0.160
0.632-
1
योग
1.151
1.1.51
संतराबाई पति करण सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
78
3/413/2
1.151
1.151-
1
योग
0.500
0.500
367/1/1
79
0.750
0.750
367/18/1
सरदार बाई पति उंकार सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.750
0.750
367/18/2
0.363
0.363
367/1/12
0.455
0.455
377/407
2.818 /
2.818 /
5/
योग 3629 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
0.160
0.633
252/4/3/1
80
0.316
0.316
272/2/1/3
शान्तीलाल धीरप पिता भागीरथ मु. धापुबाई वि. भागीरथ पारथी नि. ग्राम भु- स्वामी
0.476/
0.949/
2
योग
0.711
2.370
367/21
सुन्दर बाई पति भंवरलाल बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
81
0.711/
2.370
1/
योग
1.856
1.856
सम्पत बाई पत्नी मोतीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वानी
82
5/13
1.856
1.856
1
योग
0.500
0.500
11/4/1
हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
83
1.265
1.265
379/399/4/1
0.348
0.348
23/410/1
2.113
2.113/
योग
3/
84
0.316
342
0.316
हमीरसिंह छोटेलाल पिता सांवतसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
0.316 योग
1/
0.316,
0.545
0.545
85 हीरालाल पिता भंवरजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
0.063
0.063
39
0.076
1 0.076
40
0.506
42
0.506
0.013
43
0.013
0.063
0.063
46/3
0.034
0.034
229/3
1.300/
7-
1.300 /
योग
0.123
0.123
232/3
86 हरिसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
2.768
3.886
311/10/1/1
0.021
0.021
153/390/2
0.025
0.025
154/391
0.038
0.038
159/392
0.076
0.076
160/393
3.051/
4.169/
6
योग
0.029
0.029
225/3
प्रेमसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
87
0.022
0.022
227/1/3
0.051
0.051/
2
योग
88 औमप्रकाश भगवानदास कमलदास चन्द्रकला भगवती अशोक पिता केसरदास सुन्दरबाई पति केसरदास बैरागी नि. ग्राम भु- स्वामी
1.000
1.000
367/1/2
योग
1/
1.000/
1.000- 89
0.455
0.455
70/416
भंवरिया विजयसिंह धनश्याम पिता कनीराम मु. मीराबाई बेवा कनीराम जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
1
0.455/
0.455/ 90
0.063
0.063
4/414/6
प्रेमसिंह पिता दीपा बरजुबाई बेवा दीपा जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी
0.500
0.500
367/1/10
योग
2
0.563/
0.563/ 3630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
91 रघुवीर, दिनेश पिता रामप्रसाद अयौध्याबाई बेवा रामप्रसाद जाति गाडरी नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
92 कंचनबाई पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
93 रामनारायण पिता मांगीलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
94 देवबाई , गीताबाई , संतोषबाई , गंगाबाई, रमाबाई पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
95 नेनीबाई बेवा दल्ला जाति बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
96 विजयसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी
योग
97 सांवला आम्बा पिता उमराव जाति बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
98 छोटेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु.- स्वामी
योग
99 जोसनाबाई पति विजयसिंह जाति चारण नि. ग्राम भु.- स्वामी
योग
100 भंवरलाल पितो दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
101 कालू पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
102 धन्ना पिता भाना जाति बजारा नि.ग्राम भू-स्वामा
योग
103 धन्नालाल पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
104 प्रेमसिंह पिता सब्बा जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
105 गोपीलाल, लालसिंह पिता धूलजी, बचना बाई बेवा हीराबाई पिता धूलजी, शिवलाल, अमरसिंह पिता भोना, फूलसिंह पिता पेमा मु. भूरीबाई बेवा पेमा जाति बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
106 प्रेमबाई पिता मानसिंह जाति बृजा नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
2.000
1.400 370/1/2
2.000 /
1/
1.400/
1.000
0.010 11/3
1
1.000-
0.010-
2.530
63/5
1.450 1/
2.530/
1.450/
0.795
0.795 63/6
1/
0.795/
0.795-
1.916
1.916
70/1/2/2/1
1
1.916
1.916/
0.029
0.029 225/1.
0.022
0.022 227/1/1
2
0.051-
0.051/
0.160
0.160
230/1
1
0.160
0.160 /
0.018
0.018 357/5/3
1-
0.018
0.018-
1.247
362/1/2
0.140
0.563
0.563
369/2/1
2/
1.810/
0.703-
0.500
0.200
367/1/4
1
0.200 0.500
0.500
0.300
367/1/5
1/
0.500.
0.300/
0.378
0.378
367/1/7
0.378/
0.378- 1/
0.827
0.827 368/3/3
0.827 /
0.827/ 1/
0.500
0.500
367/1/9
0.500/
0.500 /
1/
0.150
0.569
367/4
0.759
0.151 368/2
2/
1.328/
0.301/
0.759
0.759 369/2/3
1/
0.759
0.759/ भाग 1 ]
3631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
हमीरसिंह पिता सांवतसिंह जाति चारण नि. ग्राम भु- स्वामी
107
योग
108 किशोर पिता देवीलाल जाति परथी नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
109 माखनलाल पिता किशनलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम अतंरालिया भु- स्वामी
योग
110 मांगीलाल पिता हजारी जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
111 चन्दरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
112 देवबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
113 नारायणसिंह , रामचन्द्र पिता उंकारसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
114 पर्वतसिंह , संतोषबाई, सुनीताबाई पिता उंकार, सूरजबाई बेवा उंकारसिंह, नारायणसिंह पिता बिहारीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
115 बल्लभबाई पति प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
रेशबाई पति भगवानसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी 116
योग
117 लालसिंह, बजेसिंह पिता मांगीलाल , प्रेमबाई बेवा मांगीलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
118 सरदारबाई पिता नवल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
119 विष्णु पिता गणपत, सोहदरबाई बेवा गणपत जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
कुलयोग:-
3.794
2.700 370/5/
3.794/
2.700- 1
0.114
0.114 372/2/3/3
1
0.114
0.114
2.000
0.200 379/2
2.000/
1
0.200 /
1.000
0.600 385/1/2
0.600/ 1/
1.000 /
0.158
0.158
0.158
1
0.158/
1.145
1.145 70/1/4/2
1
1.145 /
1.145
0.038
0.038 296/3
1
0.038/
0.038
0.230
0.230 367/2/1/1
1
0.230/
0.230
0.573
0.573 27/1/2
0.573/
1/
0.573/
0.158 /
0.158 2/4/2/ 2/1 /
0.158/
0.158/ 1
0.234
0.234
267/2/4/1
0.234
0.234
1/
0.015
0.015 280/2/ 3 /
0.015 /
0.015/
1
0.400
2.000
368/1/2
2.000 /
0.400 / 1
227
100.918 130.016
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 3632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
पत्र क्र./ए./ 13808
(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है
अनुसूची(1)
ग्राम - सुरजपुरा
तहसील - जीरापुर जिला राजगढ़ क्र. विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)
अर्जित रकबा
कुल रकबा
निजी भूमि
1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में
15.926
13.510 एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
15.926
13.510
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
मोबाईल नम्बर
खसरा क.
कृषक का नाम वं पिता/ पति का नाम
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
88/1/ 2.023 / 1.763/ 1 चंदर सिह आ. रुगनाथ जाति अहीर पता 9717994064 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1 क्रं. 1 2 3 4 5 6 योग
1.763 /
2.023 /
9111279578
2.023
2 देवीसिंह पिता भगवान सिह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
88/4/
0.150/
योग
2.023
0.150 3 पान बाई पति भंवरलाल जाति अहीर पता 9174246704 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.000
1.820 योग
2.000
1.820
2.023
88/10
2.023 /
4 रोडीलाल आ० समदा जाति अहीर पता 7697726293 निवासी ग्गप्रेम भूमि स्वामी
योग
2.023
2.023
88/13/ 2.023/
2.023 5 कृष्णाबाई पति कालू सिह जाति अहीर पता 7773018041 निवासी ग्राम भमि स्वामी
योग
2.023
2.023 भाग 1 ]
3633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
9111821387
6. शिवलाल आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9977965787
7 श्याम सिंह पिता हिन्दु सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9111821387
8 निर्भय सिंह पिता बद्रीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामीं
योग
1.012
1.012
88/15/1
1.012
1.012
1.011
1.011
88/15/2/1
1.011
1.011
0.700/
0.700/
88/15/2/2/1
0.312/
0.312
88/15/ 2/ 2/2/
1.012/
1.012
9977965787
9 हिन्दूसिंह आ. बापूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.506/
0.506 /
88/15/3
0.506
0.506
8120474932
10 अमर सिह पिता कनीराम जाति अहीर बता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.506/
0.506
88/15/4
0.506
0.506
7770915292
11 नन्दा पिता छीतर जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.070/
0.173
88/36/
0.400
0.400 /
88/66
0.470 /
0.573 /
9009582645
12 विष्णुप्रसाद, भगवान सिह पिता अमर सिह जाति अहीर पता निवासी गप्रेम भूमि स्वामी
योग
1.214
1.214
88/50
1.214
1.214
महायोग
13.510
15.926
नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
राजगढ़, दिनांक 16 मई 2017
पत्र क्र./ए./13852-प्रवा.-2017
अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन , पुनर्वास ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि मे मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की नहर प्रणाली हेतु तहसील व जिला राजगढ़ की खाडिण्यापुरा एंव खीमाखेडी की प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे, क्रमवार विवरण अनुसूचि में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि, निम्न अनुसूचि में वर्णित भूमि की अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के टंकी निमार्ण तथा अन्य निमार्ण में प्रभावित भूमि:-
ग्राम खाण्डियापुरा एंव खीमाखेड़ी
खसरा नंम्बर स. प्रभावित कृषक का नाम
क्र.
3
2
1
25/2 1 बापूलाल पिता दवेजी जाति सोंधिया
26/2 रकबा
प्रभावित भूमि
असिंचित
सिंचित
कुल भूमि 4
0.0120/
0.000
0.120
0.861
0.000
0.012/ 0.012
0.151 3634
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
0.007
0.000
0.007
0.456
2
26/1
संजय कुमार विजय कुमार विनय कुमार पिता श्री गोरधनलाल
0.005/
0.000
0.005
2.119
27/1/1
3 रोडजी पिता हीरालाल
0.112
0.000
0.112
0.949
4
27/4
कंवरलाल बनेसिंह धिरपसिंह पिता भंवरलाल
0.254
0.000
0.379
0.254/ 5
27/5
रामसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया
ग्राम खिमाखेड़ी
खसरा नंम्बर रकबा
प्रभावित भूमि
प्रभावित कृषक का नाम
स. क्र.
सिंचित असिंचित कुल भूमि
3
4
1
0.000
0.025 /
0.797
0.025
86/2
2 1 गोकुलबाई पिता भंवरलाल
5.712
0.535
0.000
0.535 योग:-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एंव भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यलय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 17 मई 2017
क्र. 633-82-16-17-4855
मौजा मढ़खेरा जागीर पट. ह. नं. - 130, तहसील सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS- MS /MPPCB / SEAC - I /TOR ( 283 )/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण (1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील 3635 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
: मढ़खेरा जागीर
3. ग्राम
:
130
4. पट.ह.नं.-
8.005है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
सरल क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
कुल रकवा (हेक्टयर में )
का प्रकार
3
4
5
2
7
6 1
1
0.084
1.040
91
भूमिस्वामी
रानी दुलैया बेवा हनुमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी
2
0.076
1.060
92
भूमिस्वामी
जानकी प्रसाद गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी
3
0.650
भूमिस्वामी 95/1
भूपेन्द्र सिंह पिता फेरनसिंह, सुषमा पुत्री फेरनसिंह, चंद्ररानी वेवा फेरनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
4
2.000
भूमिस्वामी 95/2
0.400 रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी
5
2.900
95/3
भूमिस्वामी
रोहित नावालिग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
6
1.550
भूमिस्वामी 95/4
रोहित नावा. बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
7
0.016
1.910
भूमिस्वामी 97/1
नावा. बल्द गनेश सींग अजयपाल नावा. बल्द रामपालसींग नावा. बल्द अर्जुनसींग पूरनसींग रूपसींग वली देवीसींग बल्द मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
8
0.308
1.200
97/2
भूमिस्वामी
देवीसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.138
0.920
144
भूमिस्वामी
रमेश पिता लखन साकिन देह भूमिस्वामी
9
1.320 0.013
145
भूमिस्वामी
0.132
0.290
147
भूमिस्वामी
10 कमलसींग राजेन्द्र सींग पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना भूमिस्वामी
11
1.910
148/1
भूमिस्वामी
0.506 कमलसींग राजेन्द्र सींग पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना भूमिस्वामी
3.820
148/2
भूमिस्वामी
रगवीर पिता ग्याप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी
12.
13
0.204
0.520
150
भूमिस्वामी
धूमन सिंह पिता रगवीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.002
0.300
151
नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी
14
भूमिस्वामी
0.194
0.650
159
भूमिस्वामी
15 कीरत सिंह पिता प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी
0.396
1.800
176/1
भूमिस्वामी
1.660 0.042
160
नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
16
0.124
2.730
179
भूमिस्वामी
17 रोहित नावालिग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.212
1.200
181
भूमिस्वामी
18 रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.024
210
0.550
भूमिस्वामी
19
0.072
182
0.240
भूमिस्वामी
रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी
2.020
183/1
भूमिस्वामी
20 बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.204
0.500
183/2
भूमिस्वामी
21 रोहित नावालिग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी 3636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
22
भूमिस्वामी
बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह भूमिस्वामी
23
भूमिस्वामी
रोहित नावालिग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी 24
भूमिस्वामी
विन्दावन पिता आलमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
25
भूमिस्वामी
देवीसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
26 आनंद पिता प्रानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
27 रामजीसिंह पिता दुरगसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
28 प्रकाश वल्द दुरगसींग साकिन देह भूमिस्वामी 29 भागीरथ पिता मठोला साकिन देह भूमिस्वामी 30 देबेन्द्र सींग पिता जगतीसींग साकिन देह भूमिस्वामी
31 हरीसींग पिता जगतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
1.870
184/1
0.264
0.400
184/2
0.280
203/1
0.384
0.800
203/2
0.196
0.610
206/2
1.000
0.088
206/7
0.019
0.400
206/3
भूमिस्वामी
0.196
0.400
भूमिस्वामी 206/8
0.072
0.190
223
भूमिस्वामी
0.114
0.580
224/1
भूमिस्वामी
0.114
0.480
224/2
भूमिस्वामी
0.036
0.100
225
भूमिस्वामी
मन्नूपिता छोटेलाल साकिन देह भूमिस्वामी 32
सुनील पिता प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी 33
प्यारेलाल पिता हीरा साकिन दैह भूमिस्वामी 34
भूमिस्वामी
35
भूमिस्वामी
विन्दावन पिता आलमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
36 राजकुमार पिता हनमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी
37
भूमिस्वामी
चेनसींग पिता हनमत सिंह सविता बाई पति चैन सिंह रूपवती सचिन मोनिका अनुज ना.बा. बल्द चेन सींग वली मॉ सविताबाई पति चेनसींग साकिन देह भूमिस्वामी
38
भूमिस्वामी
शांति बाई पत्नि जगभान सिंह साकिन सागर भूमिस्वामी
39
भूमिस्वामी
जानकी प्रसाद गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी
40
भूमिस्वामी
बालाप्रसाद पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी
रतन पिता हल्के साकिन देह भूमिस्वामी 41
नवलसींग पिता मनमोद साकिन देह भूमिस्वामी 42
43 महेन्द्र कुमार पिता रामेश्वर साकिन रजवांस भूमिस्वामी
44 शालकराम पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी
45
0.610 0.160
226
भूमिस्वामी
0.136
239 1.330
भूमिस्वामी
0.172
0.700
240/1
2.130
251/1
0.120
0.800
251/2
0.230
996/1
0.080
0.168
996/2
0.240
996/3
0.230
996/4
0.136
0.400
998
1.700
999/1
भूमिस्वामी
2.400
999/2
भूमिस्वामी
0.176
0.400
999/4
भूमिस्वामी
0.308
1.380
1002
भूमिस्वामी
0.224
1.840
1003
भूमिस्वामी
बालाप्रसाद पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी
46 राकेश सोमनाथ धरमदास दिलीप कुलदीप सावित्री, कौशल्या पिस. घसीटा रामरानी बेवा घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी
राकेश पिता घसीटे साकिन देह भूमिस्वामी 47
1.550
1008/1
भूमिस्वामी
0.392
1.300
1008/2
भूमिस्वामी 3637 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
48
0.760
1010/1
0.028 सपना दुर्गा सुनीता संध्या हेमलता कल्लोबाई नावा. पुत्री माखन वली व खुद मां सोनाबाई भूमिस्वामी बेवा माखन साकिन देह भूमिस्वामी
0.400
भूमिस्वामी 1010/2
सोमनाथ पिता घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी
49
2.220 0.387
1011
भूमिस्वामी
50
0.308 सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी
1015 0.940
भूमिस्वामी
51
0.100
1021/1
भूमिस्वामी
राजकुमार पिता हनमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.110
1021/2
0.002
भूमिस्वामी
52 चेनसींग पिता हनमत सिंह, सविताबाई पति चैनसिंह, रूपवती, सचिव, मोनिका, अनुज नाबालिग वल्द चेनसींग वली माँ सविताबाई पति चेनसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.110
1021/3
भूमिस्वामी
53 शांति पति जगभान सििकन सागर भूमिस्वामी
54
0.100
1021/4
भूमिस्वामी
जानकी प्रसाद गोबन्दी पिता गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी
0.176
1026 0.350
भूमिस्वामी
55
1.150 0.340
1032
अरविन्द पिता राजा सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.004
0.200
1027
भूमिस्वामी
56
0.001
2.450
1029
भूमिस्वामी
काशीबाई वेवा मंगल सींग देवीसींग अर्जुन गनेश रूपसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.024
0.890
1039
भूमिस्वामी
0.150
1030/1
भूमिस्वामी
57
0.150
1030/2
भूमिस्वामी
0.116 काशीबाई वेवा मगले सींग देवीसीग अर्जुन गनेश रूपसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.150
1030/3
भूमिस्वामी
0.150
1030/4
भूमिस्वामी
0.196
1.000
1031
भूमिस्वामी
58
0.001
0.930
राजासिंह पिता मुरलीधर साकिन देह भूमिस्वामी
1033
भूमिस्वामी
0.072
1034 0.540
भूमिस्वामी
59
0.001
1.100
1036
भूमिस्वामी
वीरसींग यशवंत सींग पिता नरानसींग लीलाबाई उषाबाई शीलाबाई पुत्री नरानसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.124
1037 1.600
60
भूमिस्वामी
गोविन्द सिंह पिता राजासिंह साकिन देह भूमिस्वामी
72.720 8.005
75
योगः-
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला - सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 3638
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
क्र. 64अ-82-16-17-4856
मौजा बेरखेड़ी मड़िया, पट. ह. नं.- 133 , तहसील सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB / SEAC -I /TOR ( 283 )/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
बेरखेरी मड़िया
3. ग्राम
133
4. पट.ह.नं.-
1.455है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टयर में )
सरल क्र.
भूमि का प्रकार
7
6
5
4
3
2
1
0.048
1.600
240
विन्द्रावन वल्द निजाम साकिन देह
1
भूमिस्वामी
0.720
5.250
241
2
भूमिस्वामी
श्री देवी दुर्गाजी मुह. महराजसींग वल्द धरमसींग पता सा. देह
0.130
0.550
242
3 राजकुमार वल्द रूपसींग पता सा. सींगना
भूमिस्वामी
0.293
4.350
243
4
भूमिस्वामी
रूपसींग गोविंदसींग पिस. डोमन अवधरानी बेवा डोमन पता सा . सींगना
5
0.264.
6.180
245
भूमिस्वामी
हिम्मत बल्द छुट्टी गुमानोबाई पुत्री छुट्टी भगोतीबाई बेवा छुट्टी दलपत मंगल पिता नंदलाल माखन गुड्डू नावा. पिस. रज्जू वली मां सुहागरानी पति राजू पता सा. अगरा
1.455
17.930
05
योगः-
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
i सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता. है । 3639 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
क्र. 65अ-82-16-17-4857
मौजा सींगना, पट . ह. नं. - 131 , तहसील सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 /PS-MS/ MPPCB /SEAC -I /TOR( 283 )/2016 Bhopal Date30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण (1) (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
सागर
3. ग्राम
सींगना
4. पट.ह.नं.-
:
131
3951 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सरल क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
कुल रकवा (हेक्टयर में )
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
भूमि का प्रकार 1
2
3
4
5
6
7 1 रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.750
300/1
2
0.048 कमल राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.800
300/2
3 शंकरसींग वल्द कमोदसींग साकिन देह भूमिस्वामी
302
भूमिस्वामी
1.610
0.396 4 उत्तम पिता मनु सिंह सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.660
326/1
0.031
भूमिस्वामी
0.300
326/2
5 दामोदर पिता प्रहलाद उत्तम साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
1.220
336/1
भूमिस्वामी 336/2 0.300
0.408 उत्तम पिता मनु सिंह सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.380
336/3
6 दामोदर पिता प्रहलाद उत्तम साकिन देह भूमिस्वामी
337
1.260
भूमिस्वामी
0.216 7 प्रकाश पिता बंशी साकिन बिलहरा भूमिस्वामी
0.510
भूमिस्वामी 341/1
0.132 8
भूमिस्वामी
1.210
341/2
0.281 फूलाबाई वेवा वंशी साकिन बिलहरा प्रकाश, देवेन्द्र वीरेन्द्र धर्मेन्द्र पिता बंशी, मीनू पिता वंशी,
9
भूमिस्वामी
0.540
354/1
बारेलाल बल्द ब्रजा हल्का पिता घासी साकिन देह भूमिस्वामी
0.191 10 केशाराम पिता दुर्जन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
0.630
भूमिस्वामी 354/2
11
355
भूमिस्वामी
1.850
0.180 शिवराज पिता रूपसींग जमना मानसींग पिता हल्कू श्यामरानी बेवा हल्कू मुरलीधर कुन्तीबाई पिस. गनेश कमलरानी बेवा गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी 3640
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
12 भागीरथ पिता हरी सींग साकिन देह भूमिस्वमी
भूमिस्वामी
1.260
365/1
13 राजाराम बल्द लल्जू साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 365/2 0.410
14
0.336 नरबदा पिता भागीरथ चढ़ार साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.200
365/3
15 हल्लेभाई पिता भागीरथ चढ़ार साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 365/4 0.600
16 गजराजसींग पिता गनेशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
366
भूमिस्वामी
0.600
0.151 17 उदयभान पिता लखन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
389
भूमिस्वामी
0.800
0.054 18 गजराजसींग पिता खिलनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
390
भूमिस्वामी
0.820
0.280 19
391/1 1.090
भूमिस्वामी
सराजेरानी बेवा विन्द्रावन कमलेश माधव नावा. पिता बिन्द्रावन वली माँ सरोजरानी देवा विन्द्रावन, गीताबाई कुवरबाई पिता विन्द्रावन वली माँ सरोजरानी वेवा विन्द्रावन साकिन देह भूमिस्वामी
0.012 20
भूमिस्वामी 391/2 0.550
कमलेश माधव नावा बल्द बिन्द्रावन गीताबाई कुवरबाई नाबालिग पुत्री बिन्द्रावन वली आजा गजराज वल्द खिलान साकिन देह भूमिस्वामी
21 गनेसप्रसाद पिता बट्टूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
392
भूमिस्वामी
1.470
0.324
393/1 0.480
भूमिस्वामी
22 बलराम, मुकेश पिता हल्कू तुलसाबाई बेवा हल्कू चन्दाबाई ललताबई राजकुमारी सपना पुत्री हल्कू साकिन बिलहरा भूमिस्वामी
0.012
भूमिस्वामी
23 रवि, राहुल, देवकी पिता हल्लूराम साकिन मोहननगर वार्ड सागर भूमिस्वामी
393/2 1.200
24 रमेश पिता लखन सींग साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 381/1 1.370
25 उदयभान पिता लखन सिंह साकिन देह भूमिस्वासी
भूमिस्वामी 381/2 1.370
26 कृष्णकुमार पिता लखन सींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.402
भूमिस्वामी 381/3 1.370
27 दिनेश सींग नावा. वल्द व वली कृष्णासींग वल्द
381/4 1.370
भूमिस्वामी
लखनसिंह साकिन बदौना भूमिस्वामी
28
भूमिस्वामी
0.360
377/1
बलराम पिता गरीब दास साकिन तिली वार्ड सागर भूमिस्वामी
0.173
भूमिस्वामी 377/3 0.890
29 सुहागरानी पति रामलाल साकिन बाछलोन भूमिस्वामी भूमिस्वामी
417
1.410
0.312 30 दरयावसींग पिता अजीता साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
418
0.720
0.012 योगः-
34
30.360 3.951 सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसधन संभार क्रमांक-2 केसली जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3641 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 663-82-16-17-4858
मौजा पिपरिया, पट. ह. नं. - 129 , तहसील सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 / PS - MS / MPPCB /SEAC - I /TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
परियोजना का नाम
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण भूमि का विवरण
(1) (2)
1. जिला
सागर
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
पिपरिया
:
4. पट.ह.नं.-
129
1.898 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :
भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सरल क्र.
खसरा नंबर
कुल रकवा (हेक्टयर में )
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
6
1
3
5
7
4
2
1 बलराम पिता रन्जोर शा, देह
0.560
भूमिस्वामी 147/1
पिता
सीतारामसीग , गोविन्दसींग
2
0.550
भूमिस्वामी 147/2
रनजोरसींग साकिन देह
3
0.280
0.136
भूमिस्वामी 147/3
विजयसींग पिता नारायण सिंह साकिन देह
4
0.280
भूमिस्वामी 147/4
भूपेन्द्र सुरेन्द्र पिता बदन सिंह साकिन देह
महादेव पिता प्रेमसींग साकिन देह
3
0.550
भूमिस्वामी 147/5
4
0.044
150 1.080
भगवान सींग वल्द थानसींग साकिन देह भूमिस्वामी
महादेव पिता प्रेमसींग साकिन देह
5
1.930
भूमिस्वामी 155/1
गोरी पिता प्रेमसींग साकिन देह
0.248 6
1.930
भूमिस्वामी 155/2
चतुर्भुज पिता प्रेमसींग साकिन देह
7
1.920
भूमिस्वामी 155/3
अनूपरानी पति मनोहर सींग साकिन देह
8
0.590
भूमिस्वामी 261/1
स्वदेश पिता मनोहर सींग साकिन देह
9
0.636
2.000
भूमिस्वामी 261/2
2.000
10
भूमिस्वामी 261/3
मनोहर सतेन्द्र बल्द मनोहर सींग साकिन देह 3642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
11
भूमिस्वामी
राघवेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह साकिन देह
महेन्द्रसींग पि. भगवानसींग साकिन देह 12
भूमिस्वामी
निर्भय सींग वल्द जगन्नाथ साकिन देह 13
भूमिस्वामी
प्रेमसींग पिता अमोलसींग साकिन देह 14
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
प्रभू वल्द परमू साकिन देह
15
16
भूमिस्वामी
राजेन्द्र पिता बैजनाथ गीता बेवा बैजनाथ साकिनदेह
17
भूमिस्वामी
सीतारामसींग गोविन्दसींग पिता रनजोरसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
18 सुक्के गोविन्द पिता बाबूलाल साकिन देह 19
भूमिस्वामी
दामोदर द्वारका गुड्डा संजय प्रभाबाई इमरती पिता बिहारी शा. देह
20
भूमिस्वामी
अरविन्द सुरेन्द्र पिता प्रतापसिंह रामरानी बेवा प्रतापसिंह साकिन देह
21
भूमिस्वामी
गनेश सिंह पिता विजयसींग साकिन देह सुरेन्द्र सींग पिता वदनसींग साकिन देह 22
भूमिस्वामी
योगः-
0.031
0:740
262
0.014
0.600
164
0.284
0.010
138
0.003
0.060
169
0.016
0.050
170
0.012
0.100
172
0.012
0.060
173
0.050
178/1
0.002
0.060
178/2
0.159
0.380
183
0.154
0.620
184
0.148
1.310
265
1.898
24. 17.750
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 673-82-16-17-4859
मौजा बम्होरी, पट. ह. नं. - 133 , तहसील सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/ PS -MS / MPPCB /SEAC -I /TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक 3643 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण (1) परियोजना का नाम :
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
बम्हौरी
:
3. ग्राम
133
4. पट.ह.नं.-
0.923 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमिका प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टयर में )
सरल क्र.
7
6
4
5
3
2
1
1
0.112
3.040
209
भूमिस्वामी
वीरसींग बल्द जगन्नाथ पता सा. पिपरिया भूमि स्वामी
2
0.168
2.750
210
भूमिस्वामी
निर्भयसींग पिता जगन्नाथसींग पता सा. पिपरिया भूमि स्वामी
3
0.435
0.480
311/320
भूमिस्वामी
हरिभगवान वल्द भैयालाल साकिन पिपरिया
4
0.208
1.540
312
भूमिस्वामी
सींग साकिन मढ़खेरा भूमिस्वामी प्रीतमसींग गब्बरसींग पिता चंदन
0.923
5.060
04
योगः-
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संवयवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 683-82-16-17-4860
मौजा बिलहरा , पट. ह. नं. - 134 , तहसील सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 / PS- MS / MPPCB / SEAC - I /TOR ( 283 ) / 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
(1) परियोजना का नाम
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
बिलहरा
3. ग्राम
134
4. पट.ह.नं.-
15.324 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
कुल रकवा (हेक्टयर में )
स्वामित्व का प्रकार
सरल क्र.
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में
)
6
7
5
3
4
2
1
1
0.039
3.820
645
भूमिस्वामी
श्री देव जानकी रमणमंदिर विन्द्रावन वाग सागर मुहतमकार महंत नरहरिदास चेला श्यामबिहारी दास साकिन सागर भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर सागर
0.005
0.290
648
भूमिस्वामी
2
हरिभगवान लखनसिंह पिता भैयालाल कुंवरबाई बेवा भैयालाल पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.330
2.600
679
0.102
0.660
655
भूमिस्वामी
सियारानी बेवा गुलाब सींग पता सा . देह भूमिस्वामी
3
0.228
1.090
656
भूमिस्वामी
नरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मन साकिन देह भूमिस्वामी
4 3645 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
0.114
0.500
657
भूमिस्वामी
बंसत कुमार पिता सतनारायण सा. देह भूमिस्वामी
5
0.105
0.590
658
भूमिस्वामी
डगारसिंह पि. गुलाबसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी
6
0.420
भूमिस्वामी 659/1
0.075 7 बिजेन्द्र सिंह वल्द नन्हेभाई साकिन देह भूमिस्वामी
0.410
भूमिस्वामी 659/2
कृष्णसींग वल्द नन्हेभाई साकिन देह भूमिस्वामी
8
0.480
1.490
660
भूमिस्वामी
9 भगवानसिंह पिता गुलाबसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
10
0.498
3.090
677
लछमनसींग नन्हेभाई पिता नन्हूसींग बड़ीबहू बेवा नन्हूसींग प्रहलादसींग सनमूरतसींग पिता भैयालाल पता साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
11
0.384
1.990
678
भीकम सींग निरभे सींग वीरसींग पिता जगन्नाथ अवधरानी बेवा माधवसींग लालसींग, राजू, प्रथम पिता माधवसींग , कृष्णाबाई कमलेश बाई पुत्री माधवसींग काशीबाई पुत्री जगन्नाथ सींग रघुवीर सींग सूरजबाई पुत्री जगन्नाथ पति नरायण जीराबाई पुत्री जगन्नाथ
0.060
1.320
744
भूमिस्वामी
पति बहादुरसींग साकिन देह भूमिस्वामी 12. रतन पिता कुद्दे साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.300
0.310
751
13
शेखमुहम्मद आरिफ पिता शेखखुमान साकिन भगतसींग वार्ड सागर भूमिस्वामी
0.312
1.270
752
भूमिस्वामी
14 बहीदन पति सुबराती साकिन देह भूमिस्वामी
0.078
भूमिस्वामी
0.680
753
15 मोहम्मद इल्यिाल बल्द खुमान पता साकिन सागर भूमिस्वामी
0.150
भूमिस्वामी 754/1
16 मनीष पिता यशोदानंदन साकिन देह भूमिस्वामी
0.425
0.300
754/2
भूमिस्वामी
0.100
भूमिस्वामी 754/3
17 आशीष बल्द यशोदानंदन सां देह भूमिस्वामी
0.240
1.240
755
भूमिस्वामी
18 मनीष पिता यशोदा नंदन साकिन देह भूमिस्वामी
2.050
भूमिस्वामी 764/1
0.012 19 विष्णु पिता पंचम साकिन देह भूमिस्वामी
2.050
भूमिस्वामी 764/2
अमरसींग पिता चेतु साकिन देह भूमिस्वामी
20
भूमिस्वामी
0.320
765/1
21 दुलारी बेवा पुन्नी मुरलीधर पिता गुवन्दी इन्द्रानी वेवा सुक्के साकिन देह भूमिस्वामी
0.150
भूमिस्वामी 765/2
विष्णुप्रसाद पिता पंचम सां देह भूमिस्वामी
22
0.102
0.150
भूमिस्वामी 765/3
अमरसींग बल्द चेतू सां देह भूमिस्वामी
23
0.150
765/4
भूमिस्वामी
24 बैजनाथ पिता भैयालाल सां देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.150
765/5
25 कृपाशंकर लज्जाशंकर पिता कुन्दनलाल सा. देह भूमिस्वामी
0.240
1.830
766
भूमिस्वामी
मुरलीधर पिता गुवन्दी साकिन देह भूमिस्वामी
26
भूमिस्वामी
0.522
2.370
770
27
कमल क्रांती पत्नि संतोषकुमार पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
28
1.296
9.240
783
श्री देव जगन्नाथ जी स्वामी मंदिर बाके देह मुह. नरसिंहदास चेला महन्त रामदास जितेन्द्र कुमार चेला महंत रामदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पता निवासी वेदान्ती पंतनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.270
785/1
29 ममताबाई पति धनीराम साकिन मकरोनिया सागर भूमिस्वामी
0.288
1.000
भूमिस्वामी 785/2
अमित पिता ब्रजमोहन साकिन देह भूमि स्वामी
30
0.600
भूमिस्वामी 785/3
ऋषभ कुमार किशोरसींग साकिन देह भूमिस्वामी
31
भूमिस्वामी
1.560
803/1
32
0.204 पुष्पेन्द्र, दीपेश नाबालिग वल्द व वली मनमोहन साकिन सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.060
803/2
33
अभिषेक, हेमत वालिग वीरेन्द्र नाबालिग पिता व वली भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी 3646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
भूमिस्वामी
34 रामसेवक, आकाश नाबालिग पिता दामोदर वल्द व वली परमानंद साकिन सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
35
अभिषेक, हेमत वालिग वीरेन्द्र नाबालिग पिता व वली भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
36 रामसेवक, आकाश नाबालिग पिता दामोदर वल्द व वली परमानंद साकिन सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भरत पिता पुरूषोत्तम पता सा. सागर भूमिस्वामी 37
भूमिस्वामी
38 प्यार कस्सी हरीराम पिता पचू पूनाबाई, नन्हीबाई पुत्री पचू साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
39 युनुस वल्द शेख मुहम्मद साकिन सदर बाजार सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
40 गोविन्दसींग तोरनसींग पिता महीप सींग लक्ष्मन सींग श्रीसींग महराजसींग पिता कोदूसींग पता सा. खुरई थावरी भूमिस्वामी
41 हरीराम पिता प्यारेलाल दुलारी बेवा प्यारेलाल गनेश भूमिस्वामी पिस. मुलू मगन पिता चूरामन पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
रामबाई बेवा किशोर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी 42
भूमिस्वामी
बाबूलाल पिता चन्द्रशेखर पता सां देह भूमिस्वामी 43
भूमिस्वामी
सूरजबाई पत्नि बाबूलाल पता सां देह भूमिस्वामी 44
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
फुलू पिता वट्टू पता सां देह भूमिस्वामी
45
भूमिस्वामी
रामरानी पत्नि फुलू पता सा. देह भूमिस्वामी 46
भूमिस्वामी
गनेश पि. टुन्डा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
47 रामरानी पति फुलू राधारानी पति कन्हैयालाल सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
48 कृपाशंकर लज्जाशंकर पिता कुन्दनलाल सा. देह भूमिस्वामी
रमेश उर्फ घनश्याम पिता रामरतन साकिन तिलीमाफी भूमिस्वामी
49
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी छबरानी बिधवा छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी 50
भूमिस्वामी
बैजनाथ पिता भैयालाल साकिन देह भूमिस्वामी 51
भूमिस्वामी
52 कृपाशंकर , लल्जा शंकर कुन्दनलाल साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
53 लल्लूभाई मनोज नरेन्द्र पिस . बब्बू सियारानी बेवा बब्बू पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
रविशंकर पिता दीननाथ पता साकिन देह भूमिस्वामी 54
भूमिस्वामी
55 काशीराम पिता भूरा केवलारी बारी बेवा भूरा पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
56
मनोहर महेन्द्र नरेन्द्र पिता माधव साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
57 नर्मदाप्रसाद पिता कामता साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
रूकमणी पत्नि देवीदयाल पता सा. देह भूमिस्वामी 58
भूमिस्वामी
मृगेन्द्रदत्त वल्द मुरलीधर साकिन देह भूमिस्वामी 59
भूमिस्वामी
60
परमाबाई बेवा जगमोहन शांतिबाई, सावित्रीबाई, चिरई पिता जगमोहन साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
गोकल पिता गफलू साकिन देह सेवाखातेदार 61
राजेश कुमार बल्द धरनीधर पता सा . देह भूमि स्वामी 62
0.100
804/1
0.240
1.500
804/2
0.168
1.460
805
0.138
1.280
806
0.158
0.360
1302
0.031
0.800
1303
0.384
6.610
1307
0.786
1.820
1342
0.069
1.230
1343
0.217
1.000
1344
0.380
0.930
1345
0.045
0.550
1348
0.120
0.410
1346
0.220
0.760
1349
0.012
0.270
1357
0.180
0.360
1359
0.324
0.600
1358
0.204
0.380
1369/2
0.326
1.290
1360
0.392
1.170
1368
0.390
1369/1
0.232
0.380
1369/2
0.260
1.530
1417
0.666
2.970
1418
0.250
1.480
1419
0.284
1.310
1421
0.432
1.510
1422
0.228
0.660
1423/1
0.168
1.800
1423/2
0.006
0.350
1425
0.324
1.640
1426
0.144
0.420
1434
0.125
1.700
1435
भूमिस्वामी भाग 1 ]
3647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
63
अम्बिका प्रसाद रेवाराम प्रकाश छोटेलाल पिता भूमिस्वामी मुरलीधर क्रान्तीबाई पुत्री मुरलीधर पति देवेन्द्र कुमार पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
रामरानी पुत्री लक्ष्मीनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी 64
भूमिस्वामी
65 किशनलाल लक्ष्मीनारायण भैयालाल सुदामाप्रसाद पिता नन्हेलाल सीताराम भगवानदास पिता रामाप्रसाद उर्मिला सावित्री सरोज पुत्री रामाप्रसाद रूपरानी वेवा रामप्रसाद, देवेन्द्र, ओमकार, भगवतशरण, दिवेश पिता प्रभुदयाल, पुष्पा, रजनी पुत्री प्रभुदयाल, रामरतिबाई वेवा प्रभुदयाल साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
66 राजेश राजा पिता आशाराम अन्नपूर्णा सुन्दरी नीलम पुत्री आशाराम विमला बेवा आशाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
श्रीमति लता पति भगवतशरण साकिन देह भूमिस्वामी 67
भूमिस्वामी
68 हीराला वल्द मिहीलाल संतोषरानी पति बालमुकुद साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
69 राजेश, राजा पिता आशाराम , अन्नूपूर्णा सुन्दरी , नीलम पुत्री आशाराम विमला वेवा आशाराम साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
70 हीरालाल पिता बालमुकुन्द पिता मिही लाल
भूमिस्वामी
नन्ना पिता रामलाल साकिन देह भूमिस्वामी 71
भूमिस्वामी
72 पूरन दामोदर आशाराम पिता प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
जमना पिता नन्हा साकिन देह भूमिस्वामी 73
भूमिस्वामी
लक्ष्मन बल्द जवाहर सा. देह भमि स्वामी 74
भूमिस्वामी
75
साहाब सींग बल्द जवाहर सींग साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
कमल पिता उमराई साकिन देह भूमिस्वामी 76
भूमिस्वामी
शारदाबाई पति जवाहर साकिन देह भूमिस्वामी 77
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
78 कलू भागीरथ हीरालाल पिता बट्टे रेवा पिता मुरलीधर भगवत, हरभजन नाबालिग पिता परमलाल पालक माँ रामवती पति परमलाल, आशाराम पिता प्यारेलाल, बृजरानी वेवा दशोदा, कमलेश पिता दशोदा, ववीता, गुड्डन, अकती पुत्री दामोदर साकिनं देह भूमिस्वामी
योगः-
0.400
2.630
1441
0.228
1442
0.960
0.100
0.720
1443
0.002
0.130
1452
0.420
1.420
1453
0.050
1456/1
0.052
0.080
1456/2
0.204
1.690
1457
0.264
1.200
1458
0.650
1459/1
0.650
0.640
1459/2
1.500
1460/1
0.282
1.500
1460/2
0.003
0.190
1467
0.235
0.780
1468
0.028
0.400
1469
0.816
2.860
1474
15.324
100.69
84किता
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन बंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3648
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 69अ-82-16-17-4861
मौजा निटरी, पट. ह. नं.- 122, तहसील सागर चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 /PS-MS/MPPCB / SEAC -I /TOR ( 283 )/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण (1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
निटरी
3. ग्राम
122
:
4. पट.ह.नं.-
3.628 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमि का प्रकार
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
कुल रकवा (हेक्टयर में )
सरल क्र.
6
7
3
4
5
2
1
0.029
3.140
103
भूमिस्वामी
1 शोभा बल्द हल्का पता साकिन सींगना भूमिस्वामी
0.068
2.600
104
भूमिस्वामी
2
माधव भूपत रामप्रसाद पिता हल्का पता सा. सीगना भूमिस्वामी
0.216
109 2.950
भूमिस्वामी
0.246
0.260
105
4
भूमिस्वामी
भागीरथ बल्द हल्का पता सा. सींगना भूमिस्वामी
1.900
कन्छेदी पिता कलू साकिन सींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी 110/1
3
0.198
1.900
भूमिस्वामी 110/2
इमरती बाई पिता कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी
4
0.560
110/3
नरेश पिता कन्छेदी सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
5
6
0.414
0.410
126
भूमिस्वामी
धर्मचंद भागचंद उत्तमचंद पिता अयोध्याप्रसाद मुन्नी बाई कमलाबाई पिता अयोध्याप्रसाद पता बिलहरा भूमिस्वामी
7
3.200
128/1
भूमिरवामी
सुनीलकुमार उर्फ रीतुलकुमार बल्द रमेशचंद पता सा. बंडा बाजार सागर भूमिस्वामी
8
2.990
128/2
भूमिस्वामी
राजेंद्रकुमार उर्फ रीतेश कुमार बल्द रमेशचंद पता सा. बडा बाजार सागर भूमिस्वामी
0.828
9
3.250
128/3
भूमिस्वामी
मोनू उर्फ राहुल कुमार बल्द महेन्द्रकुमार साकिन बड़ाबाजार सागर भूमिस्वामी
10
3.240
128/4
भूमिस्वामी
अर्चित कुमार ना. बा. बल्दवली संतोषकुमार पता सा. बडा बाजार सागर भूमिस्वामी
11
0.310
130/1
भूमिस्वामी
रामकिशन हनुमत मोहन सुन्दर पिता ' गोले भागबाई जानकीबाई पुत्री गोले मूलचंद, खेतसिंह, नन्हेभाई पिता खुशाल साकिन सींगना भूमिस्वामी
0.360
12
0.880
130/2
भूमिस्वामी
धर्मचंद भागचंद उत्तमचंद पिता अयोध्याप्रसाद मुन्नी बाई कमलाबाई पिता अयोध्याप्रसाद पता बिलहरा भूमिस्वामी
0.800
नरेश पिता कन्छेदी सा. देह भूमिस्वामी
132/1
भूमिस्वामी
13
0.276
0.410
132/2
14 राम कुमार पिता कन्छेदी सा. देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
1.260
142/1
भूमिस्वामी
15 राधे महराज सींग पिता मनमोहन सा. देह भूमिस्वामी
0.396
1.240
भूमिस्वामी 142/2
कालोनी सागर 16 आशीष बल्द अशोक कुमार साकिन बाहूबली
0.330
0.174
189
भूमिस्वामी
17 पवन कुमार पिता रवि शंकर तिवारी साकिन देह
187
0.423
0.630
भूमिस्वामी
18 पुष्पा पति जगदीश पता सा. सदर बाजार सागर भूमिस्वामी
3.628
20 32.260
योग 3649 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग क्रमाक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 43 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगमल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अ.वि.अ. (राजस्व) सागर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजपुर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश क्र. 1766- भू-अर्जन-2017
राजपुर, दिनांक 23 मई 2017
अधिसूचना (प्रारुप ख )
नियम 5 का उपनियम( 2 )
प्रकरण कमांक ० /अ-82/ 2016-17अतएव राज्य सरकार को लोकहित में आवश्यक प्रतित होता है कि सेगवाल तालाब योजना की बायी तट नहर ( फेस -2 ) के निर्माण अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम हसनखोडी तहसील ठीकरी जिला बडवानी में म.प्र. राज्यकार्यपालन यंत्री ,जल संसाधन संभाग बडवानी जिला बडवानी व्दारा भूमिगत पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएवं राज्य सरकार को उक्क्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतित होता है कि उक्क्त भूमिमें जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है ,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय ।
अतएवं मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम2012 ( क्रमांक 5 सन्2013 ) की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्यसरकार ,उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्क्ति जो उक्क्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबन्द है , उस तारीख से जिसको उक्क्त अधिनियम की धारा-3की उपधारा ( 1 ) के अधिन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इव कीस दिवस के भितर, भूमि के निचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राजपुर जिला बडवानी म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:- अनुसूची:-
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/ पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि (हेक्टयरमें)
1
2
3
4
5
बडवानी
ठीकरी
हसनखखेडी प.ह.नं. 20
73/2
0.078
130/2
0.330
130/3
0.378
135/2
0.369
145
0.263
05
कुलयोग
1.418
बी. एम. कलेश, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
3650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 27 मई 2017
प्र. क्र. 09-अ-82-2016-17
प्रकरण क्र. 28/अ-82/ 2015-16 ग्राम टीकमगढ़, चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के कॉलम (2 ) में उल्लेखित भवन/ परिसम्पत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची अंकित भवन/परिसम्पत्तियों की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पक्ष आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नम्बंवर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
12- अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भवन/परिसम्पत्तियों की क्रय नीति क्र. एफ 2/ 2014 /सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नम्बवर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि क्रय की जाने वाली मकान सम्पूर्ण या उसके किसी हिस्सा भाग. से किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय व्यक्ति वित्तिय संस्था, बैंक , सोसायटी एवं अन्य का किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन- देन हो अथवा उक्त सपत्ति कहीं रहन , भार, सम्यक, बंधन , दानमेहर में आदि हो तो वह इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मयप्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के प्रश्चात् किसी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति बंधनकारी नहीं होगी, अधोहस्तांक्षकर्ता इस सपत्ति का विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे । आपसी सहमति के भवन/परिसम्पत्तियों के क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014 / सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नम्बवर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भवन/ परिसम्पत्तियों की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
परियोजना का नाम
बानसुजारा बांध परियोजना जिला टीकमगढ़
1. 2. भवन/ परिसम्पत्तियों का विवरण
स.क्र. मकान स्वामी का नामः व पिता का नाम
ग्राम डोंगरपुर तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़
अर्जित भवन/ परिसम्पत्तियां का कुल क्षेत्रफलः 10587.70 वर्ग मी०
ग्राम
तहसील
जिला
पिलिन्थ एरिया वर्ग
मी० में
2
3
167.11 गोकल यादव पुत्र कुल्ली
92.49 2 गौपी यादव उर्फ रामगोपाल पुत्र गोकल
3
207.95 मोहन यादव पुत्र कुल्ली
149.61 प्रेमलाल यादव पुत्र भूपत
240.89 रती यादव पुत्र बल्दू
6
100.3 चुन्नीलाल चढार पुत्र हिर्रा
7
119.22 हल्के भाई चढार पुत्र हिर्रा
8
96:75 काशीराम यादव पुत्र बालचरण
9
58.46 पंचम यादव पुत्र काशीरामं
10
127.63 लखन यादव पुत्र काशीराम
11
53.76 बती यादव पुत्र गिज्जू
12
59.53 मुलू यादव पुत्र गिज्जू
13
110.77 चिटू यादव पुत्र गिज्जू
14
88.07 इमरत लाल यादव पुत्र हरि
15
59.74 हरी यादव पुत्र बल्दु
16
69.50 मुकेश यादव पुत्र हरी
17
172.00 कुरा यादव पुत्र लब्बू
18
194.39 रामदयाल यादव पुत्र कुल्ली
19
250.59 रमेश यादव पुत्र फुन्दू
20
134.79 रज्जूयादव पुत्र फुन्दू
21
291.14 राकेश यादव पुत्र बाबू माधव यादव पुत्र बाबू
228.49 22 लखनयादव पुत्र मत्थे
23
199.96 भागीरथ यादव उर्फ भग्गू पुत्र बल्दू
4
5
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़ टीकमगढ़..
डोगरपुर
टीकमगढ़ टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़ डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़ डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़ टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
डोगरपुर भाग 1 ]
3651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
24 बहोरा बुनकर पुत्र भैयालाल
25 सोवत यादव पुत्र वल्दू सुमन यादव पुत्र वल्दु
26 राजाराम यादव पुत्र लक्ष्मण प्रसाद 27 भगवान दास यादव पुत्र बालघरण 28 अनन्दी यादव पुत्र बालचरण
29
भगवान दास यादव पुत्र बालचरण 30 रामनाथ यादव पुत्र बालचरण 31.
दयाराम यादव पुत्रः बालचरण राकेश यादव पुत्र भगवानदास, मुकेश यादव पुत्र भगवानदास, राजेश यादव पुत्र भगवानदासं
33 शिम्बू यादव वेवा भगवानदास 34
आशाराम यादव पुत्र रामप्रसाद, 35
बाबू यादव पुत्र दमरू
36
बृजलाल यादव पुत्र बाबू
37
मुन्ना यादव पुत्र बाबू
38 महेन्द्र यादव पुत्र मुन्ना
39.
राजाराम यादव पुत्र बाबू
40 हरीराम यादव पुत्र बाबू
41 जयराम यादव पुत्र बाबू
42. चुन्नाई यादव वेवा लक्ष्मण
43
हीरालाल यादव पुत्र भूपत, सिया बाई यादव पत्नी हीरालाल, राजेश यादव पुत्र हीरालाल, सुरेन्द्र यादव पुत्र हीरालाल 44 चम्पादेवी यादव वेवा ठाकुरदास 45. बैनीबाई अहिरवार वेवा चौदा 46 भूपत यादव पुत्र झल्ले
47 पन्नालाल यादव पुत्र भूपत
48
हरीरामःयादव पुत्र अधार
49 करिया बुनकर पुत्र मंकुन्दा
50 हिर्रालाल चढार पुत्र मकुन्दा 51 नारायणदास यादव पुत्र मत्थे 52 ठाकुरदास यादव पुत्र कनई 53 मोहन अहिरवार पुत्र तिजूआ 54 मूलचन्द्र अहिरवार पुत्र बल्दुवा 55
गोकल, बैजनाथ अहिरवार पुत्र रघुआ 56 भागीरथ अहिरवार पुत्र जलमा 57 मर्स अहिरवार पुत्र मलथुआ 58 मूल्ली अहिस्वार पुब हल्ला
59
धर्मा अहिरवार पुत्र नथुवा
टीकमगढ़
टीकमगढ़ 166.73
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
176.68
डोगरपुर
टीकमगढ़ 452.44
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
195.71
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
218.66
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
129.90
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
181.27
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ 268.22
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
254.22
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
9.00
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
55,00
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
85.26
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
29.72
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
21.93
डोगरपुर.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
21.93
डोगरपुर
टीकमगढ़ 76.11
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़ 65.72
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़ 22.36
टीकमगढ़
डोगरपुर:
टीकमगढ़
टीकमगढ़
183.43
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
240.45
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
86.60
डोगरपुर
टीकमगढ़ 24:00
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ 193.23
डोगरपुर
टीकमगढ़ 93.60
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ 290.57
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
101.83
डोगरपुर
टीकमगढ़ 132.61
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
178.31
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
168.03
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
38.61
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
117.71
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
170.36
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
146.07
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
151.12
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
33.00
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
77.83
डोगरपुर 3652
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
60 दम्मूअहिरवार पुत्र भुल्ली
61. संजू अहिरवार पुत्र नथुवा
62 मोतीलाल अहिरवार पुत्र नथुवा, रति अहिरवार पुत्र नथुवा
63 ललऊ अहिरवार पुत्र गोपला 64 परसादी अहिरवार पुत्र ललऊ 65 किशोरी लाल चढार पुत्र दरऊ 66
लम्पू चढार पुत्र चऊदे...
67 तुलसी घढार पुत्र, गनेशा
68 प्रेमनारायण चढार पुत्रः तुलसी 69- राजेश चढार पुत्र तुलसी
70
मुलुआ चढार पुत्र रतुआ
71 लल्लीचढार पुत्र रतुआ
72
सुक्कीउर्फ सुकली चढार पुत्र लम्पुआ 73 मुन्नीलाल चढार पुत्र लम्पुवा 74 रतुआ चढार पुत्र चऊदा
75 मुकेश चढार पुत्र पुनुआ
76
नंदू चढार पुत्र पुनुवा
77. पुनुआ चढार पुत्र रतना
78 तिलंइया चढार पुत्र रतना
79 मोहनलाल चढार पुत्र पल्टुआ 80
खुमना चढार पुत्र पल्टुआ
81 अच्छेलाल चढार पुत्र पल्टुआ 82
पहलवान चढार पुत्र पल्टुआ 83 सरमन चढार पुत्र वल्दुवा
84 नन्हीबाई चढ़ार बेवा कम्पुवा 85
मनका चढार पुत्र हल्कुबा
86. मुलुआ चढार पुत्र भैयालाल
87
जगदीश चढार पुत्र मुलुआ
88 राकेश चढार पुत्र मुलुआ
योग-
टीकमगढ़
टीकमगढ़
103.89
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
81.33
डोगरपुर
टीकमगढ़ 107.69
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
75.80
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
65.20
डोगरपुर
टीकमगढ़ 172.45
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
118.67
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
31.71
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
62.50
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
62.75
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
85.38
डोंगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
113.48
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
57.04
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
54.46
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
90.66
डोगरपुर
टीकमगढ़ 77,60
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
39.42
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
130.68
डोगरपुर
टीकमगढ़ 167.86...
टीकमगढ़
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
117.59
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
54.40
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
70.11
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ 43.38
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
141.28
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
91.44
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
121.97
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ 56.40
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ 30.60
डोगरपुर
टीकमगढ़
टीकमगढ़
30.60
डोगरपुर
10587.70
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भवन/ परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
4. भवन / परिसम्पत्तियों के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभ टीकमगढ़ में किया जा सकता है । भाग 1 ]
3653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. 10 -अ-82-2016-17
प्रकरण क्र. 28/ 3-82/ 2015-16 ग्राम टीकमगढ़ , चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भवन /परिसम्पत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूचीमसूची में अंकित भवन / परिसम्पत्तियों की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नम्बवर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भवन / परिसम्पत्तियों की क्रय नीति क्र. एफ 12- 2/2014/सात/ 2 ए भोपाल दिनांक 12 नम्बवर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि क्रय की जाने वाली मकान सम्पूर्ण या उसके किसी हिस्सा भाग से किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय व्यक्ति वित्तिय सस्था, बैंक , सोसायटी एवं अन्य का किसी प्रकार का कोई हित , स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन- देन हो अथवा उक्त सपत्ति कहीं रहन , भार, सम्यक, बंधन , दानमेहर में आदि हो तो वह इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मयप्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें , समयावधि निकल जाने के प्रश्चात् किसी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति बंधनकारी नहीं होगी , अधोहस्ताक्षकर्ता इस सपत्ति का विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होंगे । आपसी सहमति के भवन/ परिसम्पत्तियों के क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात / 2 ए भोपल दिनांक 12 नम्बवर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भवन/ परिसम्पत्तियों की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
परियोजना का नाम
1.
बानसुजारा बांध परियोजना जिला टीकमगढ़
2. भवन/ परिसम्पत्तियों का विवरण
स.क्र . मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम
ग्राम धर्मपुरा विलश्य तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ अर्जित भवन/ परिसम्पत्तियां का कुल क्षेत्रफल 12881.70 वर्ग मी०
जिला
तहसील
ग्राम
पिलिन्थ एरिया वर्ग
मी० में
2
3 1
107.49 1
महेश खंगार पुत्र पूरन
2
114.97 गोकल खंगार पुत्र हिर्रा
3
196.44 लखन ढीमर पुत्र पधुआ एवं जलमा ढीमर पुत्र पचुआ भाग सम
105.36 4 बाबूलाल ढीमर पुत्र जगुआ
64.60 5 रत्तूढीमर पुत्र जगुआ
6
197.67 प्रागी लोधी पुत्र रामदयाल एवं अजद्धी लोधी पुत्र रामदयाल भाग सम
7
85.50 सरजू लोधी पुत्र झलू एवं करण लोधी पुत्र सरजू भाग्र सम
130.85 8 ब्रिजेश लोधी पुत्र घंन्शू
353.99 9
गोवर्धन लोधी पुत्र भबूदी एवं मोतीलाल लोधी पुत्र भबूदी भाग सम
84.05 10
धनीराम लोधी पुत्र जशरथ एवं दयाराम लोधी पुत्र जशरथ भाग सम
61.98 11 धनीराम लोधी पुत्र जशरथ
66.84 12 दयाराम लोधी पुत्र जशरथ
13
108.64 गोवर्धन लोधी पुत्र जशरथ
6
4
5
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुराविलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय 3654
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
14
117.40 धनीराम लोधी पुत्र जशरथ, दयाराम लोधी पुत्र जशरथ एवं गोवर्धन लोधी पुत्रजशरथ भाग सम
15
53.92 दुलीचंद लोधी पुत्र ऊदल
16
275.57 बूठियां कुम्हार पुत्र चऊदा
17
184.69 कपूरा ढीमर पुत्र मर्दना
18
109.90 झुल्ली ढीमर पुत्र मर्दना
76.73 19 रत्तूढीमर पुत्र गनुआ
20
48.88 परमलाल ढीमर पुत्र गनू
66.76 21 हरप्रसाद ढीभर पुत्र गनू
22
71.34 हीरालाल ढीमर पुत्र लल्लू
23
36.54 चन्द्रभान ढीमर पुत्र हीरालाल
22.92 24 कन्हैया लाल ढीमर पुत्र हीरालाल
85.17 25 पप्पूढीमर पुत्र हीरालाल
22.92 26 रामचरण ढीभर पुत्र हीरालाल
27
23.10 गनेश ढीमर पुत्र हीरालाल
20.70 28 दयाराम ढीमर पुत्र हीरालाल
29
78.50 नवलकिशोर ढीमर पुत्र घसीटा
30
109.70 धनुवा ढीमर पुत्र नथुवा
70.38 31 मल्थूबाई ढीमर वेवा सुक्का
32
34.68 रामदीन लोधी पुत्र तुलसी
33
76.71 तुलैया ढीमर पुत्र दुर्जना
112.22 34 लक्ष्मण ढीमर पुत्र तुलैया
35
187.05 काशीराम लोधी पुत्र नाथूराम
36
201.10 गोविन्द्र लोधी पुत्र नाथूराम
52.27 37
बिन्दा लोधी पुत्र कमुआ, चन्नूलोधी पुत्र चेचा
38
90.01 बिहारी लाल लोधी पुत्र कमुआ
31.85 39 गुनआ ढीमर पुत्र सुनुआ
40
329.80 प्रेमलाल राय पुत्र महादेव प्रसाद एवं देवेन्द्र राय पुत्र किलकोटी राय , मुकेश राय पुत्र किलकोटी राय भाग सम
41
175.87 सीमा राय पत्नी छोटेलाल एवं राहुल राय पुत्र छोटेलाल , दीपक राय पुत्र छोटेलाल भाग सम
42
169.72 फूलचंद लोधी पुत्र परमसुख
43
114.36 मनीराम लोधी पुत्र फूलचंद
44
164.85 गनेश लोधी पुत्र तुलसी
45
87.60 नथुआ लोधी पुत्र सरू
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलय्य
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरव
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरथ
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलश्य
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुराविलश्य
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय भाग 1 ]
3655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
125.92 46 प्यारेलाल लोधी पुत्र सुन्दरलाल
114.79 47 टुड़ा लोधी पुत्र सुन्दरलाल
49.67 48 गोरेलाल साहू पुत्र कुटू
83.74 49 मोहमलाल साहू पुत्र कुटू
183.78 50
कल्लूखंगार पुत्र भरोसा, रामकुमार खंगार पुत्र भरोसा, धनीराम खंगार पुत्र भरोसा एवं श्रीराम खंगार पुत्र भरोसा भाग सम
51
120.57 काशीराम खंगार पुत्र मुलूआ
52
100.44 जगदीश लोधी पुत्र हल्के
20.16 53 पुरूषोतम तिवारी पुत्र नारायण दास
54
73.83 शंकर लोधी पुत्र सरजू
118.60 55 राजाराम सपेरा पुत्र सुखदास
130.62 56 श्रीनाथ सपेरा पुत्र सुखदास
126.86 57 मनीराम लोधी पुत्र फूलचंद
22.78 58 हरबाई लोधी पित मकुन्दा
30.80 59 मनोज सैन पिता भानू
116.20 60 गोकल विश्वकर्मा पुत्र सुखदीन
61
42.48 राजाराम विश्वकर्मा पुत्र गोकल
62
255.18 हरीराम लोधी पुत्र सरजू, रमन लोधी पुत्र सरजू एवं गजेन्द्र लोधी पुत्र हरसेवक भागसम
357.89 63 जगनसिंह लोधी पुत्र मगन
64
125.26 लल्ती बाई बेवा गनू लोधी
113.02 65 अशोक सैन पुत्र रमला
80.41 66 रूपन सेन पुत्र भानू
41.65 67 भानू नापित पुत्र अर्जना
71.69 68 गौरीशंकर लोधी पुत्र देशराज
69
225.04 सुन्टाई लोधी पुत्र सरमन
94.14 70
दुलीचंद लोधी पुत्र ऊदल एवं जशरथ लोधी पुत्र खुन्दूभागसम
71
101.59 जशरथ लोधी पुत्र खुन्दू
70.34 72 रिग्गा लोधी पुत्र ऊदल
73
112.56 इमरत लोधी पुत्र देशराज
74
141.36 मोती लोधी पुत्र बल्दू
93.65 75 बिन्दा लोधी पुत्र हल्के
76
174.60 सुरू लोधी पुत्र हरलाल
77
123.17 छक्की लोधी पुत्र हरलाल
32.40 78
हल्के लोधी पुत्र हरलाल, सूरू लोधी पुत्र हरलाल एवं छक्की लोधी पुत्र हरलाल भागसम
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरख
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुराविलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुराविलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलश्य
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय 3656
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
79
44.55 कोमल लोधी पुत्र सुरू
16.81 80 नंदकिशोर लोधी पुत्र गोर्वधन
81
71.31 गोवर्धन लोधी पुत्र घम्मू
21.54 82 शिवदयाल लोधी पुत्र घम्मू
83
133.73 गोवर्धन लोधी पुत्र धम्मू, एवं शिवदयाल लोधी पुत्र घम्मूभागसम
31.54 84 प्रेमलाल लोधी पुत्र बल्दू
85
233.43 मोती लोधी पुत्र बल्दू
86
206.47 प्यारेलाल लोधी पुत्र सुन्दरलाल एवं टूड़ा लोधी पुत्र सुन्दरलाल भागसम
87
69.00 रज्जूबसोर पुत्र खिलौना
88
110.83 गोकल नाई पुत्र सुक्का
77.67 89 बलुआ ढीमर पुत्र तिजुआ
90
258.70 भोनलाल लोधी पुत्र गोरेलाल
91
120.29 रिग्गाढीमर पुत्र धुन्धा
92
75.40 लल्लाबाई ढीमर वेवा पल्टू
93
46.00 रामनाथ बाढ़ई पुत्र धर्मदास
94
54.24 धनीराम विश्वकर्मा पुत्र बंदी
42.13 95 ग्यासी विश्वकर्मा पुत्र धर्मदास
71.25 96 कैलाश ढीमर पुत्र मोहन
97
106.99 गनेशा ढीमर पुत्र तिजुआ
98
21.12 कालू ढीमर पुत्र गनेशा
99
29.60 दिब्बूढीमर पुत्र गनेशा
100
83.39 कुन्जी विश्वकर्मा पुत्र हरचरण
101
127.21 काशीराम लोधी पुत्र सुन्दर
102
39.98 हरदास लोधी पुत्र मकुन्दा
103
75.71 सिल्ली लोधी पुत्र मकुन्दा
17.40 104 राजू रैकवार पुत्र तिजुआ
105
26.95 आशाराम रैकवार पुत्र राजू
106
17.64 परम रैकवार पुत्र राजू
107
67.37 कमतूढीमर पुत्र तिजुवा
108
32.00 पप्पूढीमर पुत्र कमतू
109
40.26 अमनलाल ढीमर पुत्र कमतू
110
36.00 कुरा ढीमर पुत्र तिजुवा
111
107.89 पत्तूढीमर पुत्र तिजुआ
112
70.18 राजू रैकवार पुत्र तिजुआ, आशाराम रैकवार पुत्र राजू एवं परम रैकवार पत्र राजू भागसम
113
67.74 कमलेशनाथ सपेरा पुत्र भगवानदास
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलश्य
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलस्य
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरथ
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुराविलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरथ
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुराविलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुराविलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय भाग 1 ]
3657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
114
34.85 भगवानदास सपेरा पुत्र सुखदास
43.12 115 मुकेश सपेरा पुत्र श्रीमाथ
280.38 116
आशाराम राय पुत्र हल्के, भगवानदास राय पुत्र हल्के
20.16 117 लायची सपेरा पुत्र सुखदास
118
20.16 पप्पूसपेरा पुत्र लायची
17.10 119 प्रकाश सपेरा पुत्र लायची
38.76 120 सुरेश सपेरा पुत्र लायची
24.00 121 रामसहाय सपेरा पुत्र सुखदास
69.26 122 जगदीश रैकवार पुत्र गमचा
70.21 123 चंदन रैकवार पुत्र जगदीश
56.21 124 बालकिशन रैकवार पुत्र जगदीश
118.48 125 गज्जूरैकवार पुत्र गमचा
126
44.53 वीरन रैकवार पुत्र गज्जू
51.92 127 फुलचंद रैकवार पुत्र गज्जू
128
64.72 शीलचंद रैकवार पुत्र गमचा
25.81 129 गमचा रैकवार पुत्र हरियां
53.64 130 गनपत रैकवार पुत्र हरियां
131
121.87 पंखू रैकवार पुत्र गनपत
132
98.77 रघुवीर रैकवार पुत्र गनपत
38.56 133 नन्नूरैकवार पुत्र हरियां
134
76.02 मुल्ला रैकवार पुत्र नन्नू
63.90 135 सरमन उर्फ सिल्का रैकवार पुत्र नन्नू
80.41 136 देशराज रैकवार पुत्र गमचा
137
29.88 लल्लूरैकवार पुत्र देशराज
138
29.88 गुड्डन रैकवार पुत्र देशराज
12881.70
योग-
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरथ
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़
धर्मपुरा विलरय
टीकमगढ़
टीकमगढ़ धर्मपुरा विलरय
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बानसुजारा बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भवन/ परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु ।
4. भवन/ परिसम्पत्तियों के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3658
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 16 मई 2017
पत्र क्र. 631 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बॉध के आर.एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि का सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का विवरण-
जिला- सीधी
(क)
तहसील- मझौली
(ख)
(ग) ग्राम का नाम-खन्तरा
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 22.99 हेक्टर .
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. )
(1)
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(3)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
1
0.850
126
125
2
0.750
महान बांध के जल जल भण्डार हेतु.
124
3
0.310
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .
104
0.400
4
0.700
5
99
0.040
6
45
98
1.750
7
0.580
38
8
97
0.060
9
131
1.780
10
11
133
1.690
12
41
0.340
0.110
13
50
0.250
15
14
1376
15
0.150
1375
0.150
16
17
0.090
1381/1
0.240
18
89 भाग 1 ]
3659 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(1)
(2)
86 19
20
82 21
81 22
94
105 23
93 24
25.
96 26
43 27
103 28
117
118 29
30
129 31
119
100 32
33
101
120 34
35
121 36
122
127 37
128 38
39
39 40
14
92 41
42
91 43
105
112 44
45
102
(5)
(4)
(3)
0.010
0.210
महान बांध के जल जल भण्डार हेतु.
0.200
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग , सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
0.070
0.140
0.170
0.040
0.930
1.730
0.410
0.210
0.090
0.610
0.240
0.580
0.700
1.180
0.040
0.230
1.120
0.610
0.370
0.470
1.850
0.140
0.040
0.360
22.99
कुल ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , मझौली में देखा जा सकता है .
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 633 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध 3660
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बॉध के आर.एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण- (1 )
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील-मझौली (ग) ग्राम का नाम- चुनगुना (घ)
खसरा नम्बर स. क्र.
(2)
(1)
1
48
49 2
3
126 4
50
68 5
6
67
7
60
572 8
9
260
603 10
11
59 12
76 13
84 14
85
86 15
91 16
17
78
56 18
19
92 20
89
21
94 22
302 23
298
300 24
297 25
26
293 27
292 28
290 अनुसूची
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 19.378 हेक्टर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) (3)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
0.032
0.451
महान बांध के जल जल भण्डारहेतु.
0.065
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .
0.070
0.244
0.178
0.116
0.568
0.108
0.030
0.140
0.471
0.270
0.126
0.112
0.190
0.060
0.080
0.190
0.360
1.190
0.253
1.227
0.530
0.576
0.012
0.026
0.148 भाग 1 ]
3661 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(2)
(1)
29
279/1021 30
655 31
305 32
288 33
295 34
596 35
118
117 36
37
119
116 38
120 39
40
128
571 41
42
566 43
567
564 44
45
694 46
560
661 47
559 48
49
663 50
658 51
659
575 52
53
557 54
561 55
553
597 56
57
598 58
600
604 59
60
608 61
610
613 62
63
609
720 64
707 65
745 66
(3)
(4)
(5) 0.080
0.172
महान बांध के जल जल भण्डारहेतु.
0.590
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग, सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.) .
0.020
0.047
0.042
1.730
0.764
0.010
0.046
0.520
0.340
0.179
0.070
0.058
0.079
0.368
0.090
0.022
0.170
0.150
0.009
0.013
0.046
0.090
0.118
0.030
0.036
0.030
0.068
0.028
0.028
0.082
0.073
0.007
0.210
0.040
1.380 3662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(1)
(3)
(2)
(4)
67
265/1040
0.860
657
0.023
68
(5) महान बांध के जल जल भण्डार हेतु.
656
0.042
69
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग, सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
70
0.028
664
71
563
0.040
611
0.152
72
0.070
73
614
74
612/1
0.531
75
0.231
739
0.160
76
741
724
0.007
77
78
725
0.216
79
697
0.170
80
272
0.260
0.400
81
64
82
262
0.130
83
568
0.040
0.020
84
263
268
0.010
85
86
267
0.040
599
0.110
87
0.120
88
726
0.060
727
89
कुल 19.378
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली में देखा जा सकता है.
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व- सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 635- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान बाँध के आर. एल. 322 से 325 मी. तक जल भराव हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं 3663 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
"अनुसूची"
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग) ग्राम का नाम- छूही
(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.010 हे .
स. क्र.
खसरा नम्बर
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) (1)
(2)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
1
24/1 .
0.160
0.150
24/3.
2
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी, जिला-सीधी
महान बाँध के जल भण्डार हेतु.
24/2 .
0.310
3
(म. प्र.).
4
1090/1
1.230
0.020
5
1090/2
6
75/1
0.160
75/2
0.080
7
8
75/3
0.040
1088
0.070
9
10
1081
0.890
1070
0.050
11
12
0.390.
1113
0.090
13
2383
0.280
14
1411
15
1408
0.090
4.010
कुल ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3664
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 4 मई 2017
प्र. क्र. 12- अ- 82- वर्ष 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) पन्ना
(3) सलेहा
(2) गुनौर
(4) निजी भूमि रकवा 1.32है. एवं शासकीय, भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 1.32 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, सतना.
(6) तलैया से सलेहा मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 - अ- 82 - वर्ष 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(1) पन्ना
(3) सलेहा
गुनौर
(4) निजी भूमि रकवा 1.32है. एवं शासकीय, भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 1.32 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, सतना.
(6) रिछुल से तलैया मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 8 मई 2017
क्र. 2339- भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक योजना बाघन्नारा योजना शीर्ष एवं नहर में आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के कालम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को वर्णित भूमि, अनुसूची कालम नं. ( 6 ) उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम का नाम
तहसील
कुल क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4) उमरिया पाली
8.523 8.523
बाघन्नारा निजी भूमि योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.
बाघन्नारा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाघान्नारा बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 15 मई 2017
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 34-अ- 82-2016-17-1928 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(3) नौढिया
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 11.607 (2) ब्यौहारी
(1) शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) समधिन जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक -2 शहडोल ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , ब्यौहारी , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3666
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 17 मई 2017
प्र. क्र. 07- अ-82- भू-अर्जन 2016-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिकः प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3) दिदौल
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.220
(2) छतरपुर
(1) छतरपुर
(6) तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 08- अ-82- भू-अर्जन-16-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4) 2.500
(3) बंधीखुर्द
(2) छतरपुर
(1) छतरपुर
(6) तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
छतरपुर, दिनांक 18 मई 2017
प्र. क्र. 09 -अ-82- भू-अर्जन-16-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(3) बराखेरा
24.000
(2) राजनगर
(1) छतरपुर
(5) भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर .
(6) ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3667 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. 09- अ-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
का वर्णन अर्जित क्षेत्रफल लगभग
जिला तहसील नगर/ग्राम
के अंतर्गत
(हे. में)
प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1) (2)
(4) 24.000
राजनगर
छतरपुर
(5) भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर.
(3) राजपुर
ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09 - अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग
(हे. में)
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (3)
(5)
पीरा
(4) 7.000
(2) राजनगर
(1) छतरपुर
राजनगर.
भू-अर्जन अधिकारी ,
ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग
के अंतर्गत
(हे. में)
प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(6) (1)
(5)
(2) राजनगर
41.000
भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर.
(3) टिकुरी
छतरपुर
ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
3668
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. 09- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(हे. में)
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(4)
1.000
(2) राजनगर
(3) धमना
(1) छतरपुर
(5) भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर. ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ- 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित क्षेत्रफल लगभग
नगर/ग्राम
तहसील
(हे. में)
प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(4)
(2) राजनगर
12.000
(3) सपौंहा
(1) छतरपुर
(5) भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर. ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)
(4) 14.000
(1) छतरपुर
(3) पहाड़ीबावन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर.
(2) राजनगर
(6) ललितपुर- खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3669 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प्र. क्र. 09- अ- 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग
के अंतर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
(हे. में)
प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6) भिंयाताल
3.000
राजनगर
छतरपुर
भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर. ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 18 मई 2017
क्र. 2428- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः " भूमि अधिग्रहण " पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15 ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग (हेक्टेयर में)
(3)
(5)
(1) (2)
(6)
(4)
निजी भूमि रकबा
जैतहरी
वेंकटनगर
1.00
अनूपपुर
खैरी
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र. ) .
सिंहपुर डायवर्सन योजना डूब क्षेत्र.
4.00 योग ..5.00
अनूपपुर जैतहरी
2.10 3.20
उमरिया चोरभठी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अनूपपुर.
3.51
गोधन
सिंहपुर डायवर्सन योजना मुख्य नहर एवं माइनर नहर क्षेत्र.
4.10
सुलखारी
1.55
खोड़री
खैरी
1.51 योग .. 15.97
महायोग ..
20.97
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अनूपपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3670
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 17 मई 2017
पत्र क्र. 829- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1) रीवा
(4) 2.000 त्योंथर
(3) बड़ागांव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 831 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1) रीवा त्योंथर
(3) डीह
(4) 2.035
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र. ) . (5)
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 833- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव भाग 1 ]
3671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) 2.525 (1) रीवा त्योंथर बुदामा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग , विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र. ).
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 835-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 1.000 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) मोहड़ा नं. -2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र. ).
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 837- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.000 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) मोहड़ा नं. - 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
3672
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
पत्र क्र. 839- प्रका. - भू- अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि काविवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) त्योंथर
(3) परवा
(4) 0.500 (1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 841 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.880 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) अतरैला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 843- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1) रीवा त्योंथर
1.200
(3) कोनी खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग विभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जनहेतु.
भाग 1 ]
3673
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
पत्र क्र. 845- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि काविवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(4) 1.355 (2) त्योंथर
(3) खजुरी नं. 100
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, विभाग सिरमौर. जिला रीवा ( म. प्र.) .
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 847 - प्रका.- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(4) 1.210 (2) त्योंथर
(3) खजुरी नं. 101
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग , विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र. ) .
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 863- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में. वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) रीवा
0.300 (2) त्योंथर
(3) टेरहाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.) .
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 849- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.500 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) गोपाल पुरवा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग,जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 851 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 0.800
(3) अतरसुइया
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ).
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 853- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान भाग 1 ]
3675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(4) 0.300 रीवा त्योंथर
(3) राजापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग,जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना कीमाईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 855 -भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3) मटियारी
(4) 0.200 (2) त्योंथर
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 857- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.170 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) भूगा
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3676
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 859 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जनं पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.850 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) नष्टगवां
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 861 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) त्योंथर
(3) मलपार
(4) 0.750 (1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 865 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके भाग 1 ]
3677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(4) 0.230 (2) त्योंथर
(3) टिकुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 867- प्रशा.- भू-अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) त्योंथर
(1) रीवा
(3) मझिगवाँ
(4) 2.250
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा.
भूमि के नक्शे ( प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 869- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है , चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 0.900
(3) पुरवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा.
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 871 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 1.800 (1) रीवा
(3) फरहदी
(2) त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सब माइनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 873 - प्रशा .- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(4) 0.300 (2) त्योंथर
(3) अतरैला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की सब माइनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 875 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि भाग 1 ]
3679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4) 1.700
(3) अंजोरा
रीवा त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा . ( म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 877 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.900
(3) चंदई
(2) त्योंथर
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा. ( म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 879- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
1.200
(3) देउपा
(1) रीवा
(2) त्योंथर
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा. (म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 881 - भू- अर्जन.-1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(4) 0.180 (2) त्योंथर
(3) सतपुरा पड़िवार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र. ).
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 883 - भू-अर्जन.-1. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(4) 0.800
(3) सतपुरा कोठार
(2) त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 899- प्रशा. - भू-अर्जन. 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा भाग 1 ]
3681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.250 (1) रीवा
(3) सिरैया-545
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 ( 1 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) डगडगपुर वितरक के नहर निर्माण हेतु.
प. क्र. 901- प्रशा. - भू-अर्जन. 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चंदेह के माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.000 (1) रीवा
चौरहाई -190 (3)
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
(6) चंदेह माइनर क्र. 9 के नहर निर्माण कार्य हेतु.
प. क्र. 903- प्रशा.- भू-अर्जन. 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.000 (1) रीवा
(3) कोलहा-82
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 16 के नहर निर्माण कार्य हेतु.
3682
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प. क्र. 905- प्रशा.- भू-अर्जन.- 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3) भोथी -426
(4) 1.000 (1) रीवा
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 के नहर निर्माण कार्य हेतु.
प. क्र. 907- प्रशा. - भू-अर्जन. 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) मनगवां (2)
(4) 8.500 (1) रीवा
(3) टिकुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) डगडगपुर वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 909- प्रशा .- भू-अर्जन. 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(4) 0.500 (1) रीवा
(3) अटारी -574
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भाग 1 ]
3683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
प. क्र. 911 - प्रशा . - भू-अर्जन.- 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
2.500 (1) रीवा
रघुनाथगंज-194
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर
संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 1 एवं 2 के नहर निर्माण हेतु.
अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) प. क्र. 913 - प्रशा. - भू-अर्जन.- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल जिला
(हे. में) (2)
(4)
2.000 (1) रीवा
(3) रौरा-502
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12के नहर निर्माण कार्य हेतु.
प. क्र. 915 - प्रशा.- भू-अर्जन.- 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चंदेह के माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
(हे. में)
(4) (2) मनगवां
2.500 (1) रीवा
(3) दुअरा-271
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
चंदेह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
3684
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 917- प्रशा. - भू-अर्जन.-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चंदेह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3) मैथोरी -530
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4) 1.000 (2) मनगवां
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती नहर के चन्हेद माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 919- प्रशा.-भू-अर्जन. 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
(2)
(3) कठेरी -42
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.777 मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.) .
बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 921 - प्रशा.- भू-अर्जन.-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह के माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) रीवा
(3) सेमरीकला-617
(2) मनगवां
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.500
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 4 के नहर निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
3685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्र. 923 - प्रशा.- भू-अर्जन. 2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 1.000 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) हर्दी-630
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ).
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु.
क्र. 925 - प्रशा.- भू-अर्जन. 2017. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
(4)
डेल्ही-242 (3)
(1) रीवा
5.000 (2) मनगवां
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु.
रीवा, दिनांक 18 मई 2017
पत्र क्र. 927- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील
(हे. में) (1) रीवा
(2) त्योंथर
(4) 0.700
(3) चेक टेढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र.).
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
3686
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
पत्र क्र. 929- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि काविवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
1.250 (2) त्योंथर
(1) रीवा
(3) पड़री
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 931 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) त्योंथर
(3) सोनवर्षा
(4) 0.950 (1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर. जिला रीवा (म. प्र. ) .
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 933-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि काअर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3) कैंथा
(4) 0.750 (1) रीवा
(2) त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/संबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 2 जून 2017
प्र. क्र. 6- अ-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बानसुजारा बांध नहर परियोजना ( सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ) डिस्ट्रीव्युसन चैम्बर पम्प हाउस निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है . इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4) 1.762
(3) कुड़ीला
(1) टीकमगढ़ खरगापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , वल्देवगढ़ बानसुजारा बांध नहर परियोजना (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ) पम्प हाउस निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) वल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 12 मई 2017
रा. प्र. क्र. 02 - अ- 82-16-17-भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यतियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
कटनी
(1) कटनी
(4) 3.135
(3) पूँछी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर.
झुकेही-कैमोर कार्ड रेल लाईन कीनिजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला कटनी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3688
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 10 फरवरी 2017
पत्र क्र. 694- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्र. ( 1 ) में वर्णित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- बटियागढ
(ग) नगर/ग्राम-रामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हे.
खसरा
क्षेत्रफल कुल रकबा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.080
2/2
0.220
3/1
0.180
22/4
कुल. 0.480
कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.480 हे.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्या. दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 27 अप्रैल 2017
प्र. क्र. 0004- अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील-अलीराजपुर
(ग) ग्राम- दुदलवाट
(घ ) लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा सिंचित-8.70, असिंचित-7.68 , कुल रकबा 16.38
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में) सिंचित असिंचित
खसरा क्र. (1)
(2)
(3)
कुल रकबा (4) 0.13
0.01
0.14 39
40
0.00
0.32 0.32
0.00
45
0.44
0.44
0.01
46
0.38
0.39
0.05 47
0.00
0.05
0.00
0.07 48
0.07
0.15
0.00
0.15 49
0.00
0.02 50
0.02
0.00
0.17
0.17 55/1
0.00
0.26 0.26
57
0.01 0.00
78
0.01
0.00
79
0.17
0.17 0.00
0.37 82
0.37
0.00
142
0.68
0.68
0.17 0.00
144
0.17
0.36 0.00
155
0.36
0.00
0.45
157
0.45
0.00
180
0.25 0.25
0.00
0.33
0.33 186
0.00
0.12
0.12 187
1.22
1.22 0.00
193
1.00
0.62
1.62 201
0.00
0.03 406
0.03
0.00
1.05 1.05
414
0.00
0.01
0.01 444
445
0.00
0.78
0.78
0.00
0.65 447
0.65 भाग 1 ]
3689
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
(4) (1)
(2)
(3)
0.75 448
0.74
0.01
0.26
466
0.00
0.26 0.00
0.55
0.55 467
0.00
0.59 472
0.59
0.00
0.01 474
0.01
0.09
0.09
141/1
0.00
0.00
158/1
0.37
0.37
0.17 0.00
0.17
185/1/1
0.21
0.00
471/2
0.21
0.02
0.15 51/1
0.13
0.23
0.02
59/2
0.21
0.12
0.00
77/1
0.12 0.00
0.01
0.01 141/3
0.00
0.04 43/1
0.04
43/2
0.10
0.00
0.10
0.00
0.05 43/3
0.05
0.16
0.16
0.00
147/4
0.00
0.04 158/2
0.04
0.15
0.15 185/1/3 0.00
0.30
0.30 0.00
185/1/2
0.20
0.05
51/2
0.15
0.71
0.00
0.71 443
0.00
0.71 981/414 0.71
436
0.03
0.00
0.03
0.00
59/1
0.10
0.10
16.38
7.68
कुल योग .. 8.70
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु " .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
अलीराजपुर , दिनांक 28 अप्रैल 2017
प्र. क्र. 06- अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील-अलीराजपुर
(ग) ग्राम-चौगंनवाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा- सिंचित 12.80 , असिंचित-1.13 , कुल रकबा 13.93
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) खसरा क्र.
(1)
असिंचित (3)
कुल रकबा (4) सिंचित (2)
0.00
0.42
0.042 62
0.00
0.40
82
0.40
0.00
0.86 91
0.86
0.00
100
0.51
0.51 0.40
1.33 112
0.93
0.00
114
0.31
0.31
0.00
130
0.94
0.94
0.00
0.24
0.24 140
0.00
0.34 151
0.34
0.00
153
0.34
0.34 166
0.71
0.00
0.71 167
0.02
0.51
0.53
0.00
222
0.07
0.07
0.00
0.10
0.10
0.00
0.07 115/1
0.07
115/2
0.17
0.00
0.17
0.00
0.23 117/1
0.23
0.00
0.71 128/2
0.71
0.05 0.05
0.00
118/4
0.00
118/5/1 0.10
0.10
0.20
0.00
118/5/2 0.20
0.00
0.14 0.14
118/5/3
0.06
0.00
0.06 118/7
0.10
0.00
0.10 135/1
0.00
0.01 135/2
0.01
0.00
0.57 0.57
135/3
0.00
0.06 137/1
0.06
0.00
0.04 137/2
0.04
0.00
0.13
137/3
0.13
0.00
0.20 0.20
138/1
0.00
0.25
138/2
0.25
0.00
0.17
0.17 141/1
0.05 0.05
141/2
0.00
0.08
142/2
0.00
0.08
0.00
158/1
0.19
0.19 0.32
0.00
158/2
0.32
0.00
160/1
0.19 0.19
0.00
0.53 160/2/1 0.53
0.00
160/2/2 0.36
0.36
0.01 0.00
0.01
174/2 3690
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
(4) (1)
(2)
(3)
0.00
0.17 174/3
0.17
0.00
0.50
0.50 85/1
0.39
0.00
0.39 85/2
0.00
0.02
0.02 90/2
0.00
0.19
019 99/1
0.00
0.12
0.12 99/2
0.00
0.03
0.03 99/3
0.00
0.09
0.09 99/5
0.30
0.00
0.30 118/6
99/6
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01 157
0.01
1.13
13.93 कुल योग .. 12.80
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु ".
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी , दिनांक 28 अप्रैल 2017
क्र. 544- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग) नगर/ ग्राम-गजरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- निजी रकबा 8.636 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टयेर में) (2)
(1)
0.060
465
0.420
446
0.048
448
442
1.700
447
0.040
0.060
445
451
0.029
452
0.269
0.050
449/2
1.340
479/2
0.020
454/2
454/2492/2
0.030
479/1
1.340
450/1
0.020
454/2492/1
0.030
464
0.040
467
1.530
0.690
463
0.400
466
440
0.320
0.200
441
8.636
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है .
क्र. 542- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली भाग 1 ]
3691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
(ग ) नगर/ग्राम- रूपईडोल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.577 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टयेर में)
(1)
(2)
64
0.099
30
0.015
0.043
44
60
0.030
181
0.042
77/3
0.010
55
0.128
180
0.100
185
0.030
271
0.080
0.577
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.
क्र. 548 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग) नगर/ ग्राम- करमाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी रकबा 2.392 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टयेर में )
(1)
(2)
0.021
678
740/1
0.160
744/1
0.030
711
0.016
(1)
(2)
0.120
699/1
744/2
0.030
740/2
0.170
0.110
699/2
0.020
740/4
699/4
0.040
740/5
0.020
699/5
0.040
740/6
0.020
699/6
0.040
0.040
699/7
0.030
740/8
0.040
699/8
699/3
0.030
758
0.047
728
0.064
1.070
709
722
0.120
707
0.114
योग .. 2.392
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.
क्र. 546- भू- अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग) नगर/ग्राम- तिलवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.472 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टयेर में)
(2)
(1)
513
0.109
0.253
515/1
394/Min- 3
0.05 3692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(2)
(1)
1008
0.04
0.02
1011
0.472
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.
क्र. 538 - भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील-मझौली
(ग) नगर/ग्राम-कोटरो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी रकबा 8.147 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टयेर में)
(2)
(1)
432
1.063
0.074
433
0.066
442
462
1.494
0.280
439
437
0.053
0.167
441
0.070
524/2
0.090
540/2
538/2
0.020
545
1.040
0.170
548
528
0.020
485/1
0.110
524/1
0.380
538/1
0.070
(1)
(2)
484/1
0.300
0.040
377/2
2.060
539/1 /क
0.190
524/1 /क
485/1/क
0.060
0.030
538/1/क
249
0.180
250
0.120
8.147
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.
क्र. 540- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग ) नगर/ग्राम-सेंधवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी रकबा 16.218 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टयेर में)
(1)
(2)
74
0.200
135
0.115
90
0.231
93
0.052
129
0.053
0.570
148
597
0.190
0.170
602
601
0.520 भाग 1 ]
3693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(2) (1)
147
0.539 281
0.330 600
0.480 139
0.130 315
0.660 162
0.110 208/2
0.122 170
1.359
1.005 290
289
0.170 283
0.050 207
0.020
0.416 305
0.060 294
370
0.010 374
0.043 368
0.010 373
0.030 369
0.006 306
0.900
0.033 303
25
0.245
0.020 151
394
0.040 18
0.126 154
0.032
0.290 133
598
0.580 599
0.090 253
0.120
0.250 255
259
0.210 266
0.230 276
0.200 277
0.560
0.230 282
284
0.060 286
0.400 595
0.130
(2)
(1)
0.310
817
0.070
819
0.400
818
826
1.100
0.200
392
35
1.240
0.500
36
योग .. 16.218
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 2 मई 2017
नस्ती क्र. 135 - एलए - 2015 - भू- अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-15- 16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम-सहेजला
(घ) अर्जित रकबा 0.03 हेक्टेयर.
अर्जित रकवा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2) 0.03
237/1
0.03
कुल 3694
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुरगांवबंजारी से बीड तक रेल मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यापालन अभियंता श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया जिला खण्डवा कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 2 मई 2017
प्र. क्र. 104- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम-चौकी, प.ह.नं. 00029
(घ) क्षेत्रफल-1.950 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3) 561/1
0.005
निजी भूमि 562/1
0.022
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.015
566
निजी भूमि
0.016
567
निजी भूमि
0.030
568
निजी भूमि
0.032
565
निजी भूमि
0.055
580/2
निजी भूमि
0.032
581
निजी भूमि
0.016
578
निजी भूमि 579
0.015
निजी भूमि 570
0.014
निजी भूमि
0.030
979/1
निजी भूमि
0.102
979/2
निजी भूमि 577/1
0.013
निजी भूमि
0.028
580/1
निजी भूमि
0.010
582/1
निजी भूमि 576
0.020
निजी भूमि
0.240
586/1
निजी भूमि 816
0.080
निजी भूमि 817
0.068
निजी भूमि
0.030
818
निजी भूमि
0.025
819
निजी भूमि
0.060
820
निजी भूमि 851
0.124
निजी भूमि
0.105
826
निजी भूमि
0.135
963
निजी भूमि
0.036
975
निजी भूमि
0.082
993
निजी भूमि
0.120
973
निजी भूमि
0.090
972
निजी भूमि 789
0.300
निजी भूमि
1.950
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टिर्री गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत चौकी माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 105- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि भाग 1 ]
3695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- धरवारा , प.ह.नं. 00053
(घ) क्षेत्रफल-4.270 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 619
0.042
निजी भूमि 616
0.045
निजी भूमि
0.084
615
निजी भूमि
0.015
617/4
निजी भूमि 612/1
0.020
निजी भूमि
0.060
612/2
निजी भूमि
0.012
611
निजी भूमि
0.111
899
निजी भूमि
0.060
900
निजी भूमि
0.018
901
निजी भूमि
0.015
504
निजी भूमि
0.165
905/1
निजी भूमि
0.007
499
निजी भूमि
0.120
498
निजी भूमि 905/2
0.005
निजी भूमि 905/3
0.006
निजी भूमि
0.074
822/ 1 /क
निजी भूमि
0.016
985
निजी भूमि 986
0.336
निजी भूमि 823/ 2/ख
0.472
निजी भूमि 803/2
0.630
निजी भूमि
0.036
443/1
निजी भूमि
0.030
443/2
निजी भूमि 441
0.114
निजी भूमि 439/1
0.078
निजी भूमि
0.014
438/1
निजी भूमि 439/2
0.030
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 410/1/क
0.030
निजी भूमि
0.045
410/1 /ख
निजी भूमि
0.054
411
निजी भूमि 412/1
0.045
निजी भूमि 413
0.030
निजी भूमि 414
0.016
निजी भूमि 415
0.045
निजी भूमि 497
0.004
निजी भूमि
0.063
394
निजी भूमि
0.070
389
निजी भूमि
0.050
388
निजी भूमि 326
0.048
निजी भूमि 502
0.010
निजी भूमि 324
0.010
निजी भूमि 325
0.043
निजी भूमि
0.045
323/1
निजी भूमि 323/2
0.045
निजी भूमि
0.010
323/3
निजी भूमि
0.210
189
निजी भूमि
0.083
185/1
निजी भूमि
0.022
185/2
निजी भूमि
0.015
186
निजी भूमि
0.004
182/1 /ख
निजी भूमि 183
0.126
निजी भूमि 129/2
0.156
निजी भूमि
0.078
129/1
निजी भूमि
0.018
125
निजी भूमि 124
0.136
निजी भूमि 108/2
0.144
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 4.270
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टिर्री गुरने तालाब योजनाके अन्तर्गत पिपरिया माईनर अमुवां माईनर एवं पठान टोला माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 106- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि 3696
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- पिपरिया , प.ह.नं. 00053
(घ) क्षेत्रफल-3.355 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 170
0.740
निजी भूमि 209
0.020
निजी भूमि
0.210
210/1
निजी भूमि 212
0.224
निजी भूमि 211/1
0.105
निजी भूमि
0.010
165/1
निजी भूमि 156/2
0.224
निजी भूमि
0.102
157/1
निजी भूमि '
0.088
166/1
निजी भूमि 163/2
0.102
निजी भूमि 162
0.010
निजी भूमि 161/3
0.102
निजी भूमि
0.102
142/4
निजी भूमि
0.102
141
निजी भूमि 140
0.374
निजी भूमि 131
0.008
निजी भूमि 79
0.133
निजी भूमि 78
0.080
निजी भूमि 80
0.057
निजी भूमि 73
0.100
निजी भूमि 72
0.048
निजी भूमि
0.150
58
निजी भूमि 61/2
0.150
निजी भूमि 61/1
0.024
निजी भूमि
0.090
41
निजी भूमि
3.355
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टिर्री गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत पिपरिया माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 4 मई 2017
प्र. क्र. 112 - अ-82- वर्ष 2015-16 . भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन. तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग) ग्राम- मुराछ, प.ह.नं. 014
(घ) क्षेत्रफल-3.630 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
3023
0.150
निजी भूमि
0.010
3025
निजी भूमि
0.050
3026
निजी भूमि
0.010
3029/1
निजी भूमि 3029/2
0.100
निजी भूमि
0.020
3030
निजी भूमि
0.090
3032/3
निजी भूमि 3032/2
0.090
निजी भूमि
0.010
3031
निजी भूमि
0.010
3033
निजी भूमि भाग 1 ]
3697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(1)
(2)
(3) 3034
0.240
निजी भूमि 2973
0.010
निजी भूमि 2972/1
0.010
निजी भूमि 2972/2
0.070
निजी भूमि 2971
0.050
निजी भूमि 2704/1
0.070
निजी भूमि 2702/2
0.020
निजी भूमि 2704/2
0.020
निजी भूमि
0.060
2703/3
निजी भूमि 2705
0.010
निजी भूमि
0.110
2706/1
निजी भूमि 2706/2
0.040
निजी भूमि 2720/1
0.040
निजी भूमि
0.020
2720/2
निजी भूमि
0.160
2718
निजी भूमि
0.010
2717
निजी भूमि
0.040
2711/3
निजी भूमि
0.010
2712
निजी भूमि
0.160
1566
निजी भूमि
0.010
1567
निजी भूमि
0.080
1576/1
निजी भूमि
0.010
1576/2
निजी भूमि
0.010
1575
निजी भूमि
0.020
1572
निजी भूमि
0.100
1574
निजी भूमि 1580
0.010
निजी भूमि 1581
0.150
निजी भूमि
0.010
1543
निजी भूमि 1540/1
0.100
निजी भूमि
0.090
1540/2
निजी भूमि
0.050
1501
निजी भूमि
0.030
1502/1 /ka
निजी भूमि
0.090
1502/1 /kha
निजी भूमि 1502/2
0.010
निजी भूमि 1503
0.080
निजी भूमि
0.010
1505
निजी भूमि
0.090
1506
निजी भूमि
0.010
1494
निजी भूमि
0.120
1493
निजी भूमि
0.010
1488
निजी भूमि
0.280
1490
निजी भूमि 1348
0.010
निजी भूमि 1349
0.150
निजी भूमि
0.010
1350
निजी भूमि 1347/1
0.010
निजी भूमि
0.040
1341/1
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.040
1341/2
निजी भूमि 1335/1
0.040
निजी भूमि 1335/2
0.040
निजी भूमि 1329
0.010
निजी भूमि
0.020
1334
निजी भूमि 1333
0.010
निजी भूमि
0.070
1332
निजी भूमि
0.060
1314
निजी भूमि 1313
0.060
निजी भूमि
3.630
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 123 - अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम- कुड़गवा, प.ह.नं. 04
(घ) क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.01
158
निजी भूमि 3698
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
(2)
(3) (1)
0.03
159
निजी भूमि 160
0.19
निजी भूमि 161
0.14
निजी भूमि 162
0.12
निजी भूमि 192
0.03
निजी भूमि
0.14
193
निजी भूमि 197
0.03
निजी भूमि 198
0.04
निजी भूमि 199
0.01
निजी भूमि 52
0.12
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.86
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर के शेष निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 8 मई 2017
क्र. 2340- भू- अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम (1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-बांधवगढ़
(ग) ग्राम- धनवाही, पटवारी हल्का क्र. 36 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.770 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
144/3
0.100
0.100
7/3/क
(2)
(1)
126/1
0.100
11/165/1
0.100
0.100
11/165/2
11/165/6
0.070
123/2
0.100
0.100
11/165/4
0.770
योग ..
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग) ग्राम- देवदण्डी, पटवारी हल्का क्र. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.500 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
241
0.100
0.219
288/1 /ख
230
0.117
0.024
231
0.202
243/3
243/2
0.126
232
0.121
0.040
85
0.020
79/1 /ख
0.020
83
0.020
79/1/क
0.020
79/1 /ग
0.040
358
0.283
218/1
0.048
224/2
0.100
288/1 /घ
योग .. 1.500
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग ) ग्राम- महुरी , पटवारी हल्का क्र. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.444 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.040
329/1/ख
337
0.040 भाग 1 ]
3699
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
(1)
(2)
0.030 346
0.040 295/3
0.100 287/1
252
0.030
0.030 255/3
256/3
0.030
0.030 385/3
229/3
0.010 351/1
0.016 351/2/क
0.016 351/2/ख
0.016
0.016 351/4
योग .. 0.444
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग) ग्राम- बिजौरा, पटवारी हल्का क्र. 31 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.580 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2) (1)
0.080 165/1 /ग
165/2
0.060
0.040 193/2
0.210 88/4
0.100 190
71/18
0.040 142
0.030
0.020 185
योग .. 0.580
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग) ग्राम- धनवार, पटवारी हल्का क्र. 29 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.840 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2) (1)
0.030 449/4/क
0.030 449/4/ग
0.020 514/1 /ख
0.030 449/4/घ
0.030 449/4/ख
270/1/ख
0.020
0.060 517/1 /ञ
273/2
0.060
0.040 282/2
0.040 302
(2)
(1)
0.070
206/1 /क/1
182
0.030
0.070
190/ 1/क
188
0.100
0.050
189
0.090
283
0.070
200/2
योग .. 0.840
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग ) ग्राम- नरवार, पटवारी हल्का क्र. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.409 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1.694
736/1
2.000
736/2
1.694
736/3
1.694
736/4
0.810
733
0.759
732/3
0.758
732/2
9.409
योग .
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग ) ग्राम- सिंघवाड़ा, पटवारी हल्का क्र. 02 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.810 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
261
0.090
0.080
266
0.080
292
0.090
291/1
0.090
291/2:
0.100
291/3
0.080
288/1
0.900
344/3
0.090
348
0.100
349
0.110
435
योग .. 1.810
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . धनवाही व्यपवर्तन योजना, तहसील बांधवगढ़ के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3700
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 17 मई 2017
क्र. 885- प्रका.- भू- अर्जन- 2017-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- मरैला
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 0.062 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
एरिया
(हे. में)
(1)
(2)
143/11
0.050
0.012
108
योग 0.062
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के सिरमौर वितरक की मरैला माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 887 - प्रका. - भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- उमरिया चौबेन -71
(घ) क्षेत्रफल -1.256 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
115
0.129.
114
0.073
113
0.030
0.003
112
0.037
111
123
0.036
0.011
110
124
0.106
0.018
125
0.033
92
0.041
191
192
0.065
187
0.021
188
0.090
0.023
179
0.022
178
177
0.048
132
0.022
0.093
171
258
0.144
265
0.051
0.062
266
0.030
267
273
0.030
0.024
275
274
0.014
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 1.256
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 1.256
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3701
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
पत्र क्र. 889- प्रका. - भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) नगर/ग्राम-कौदा-653
(घ) क्षेत्रफल -0.595 हेक्टेयर .
खसरा क्र.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
132
0.189
121
0.219
114
0.096
115
0.028
116
0.063
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.595
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 0.595 अब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 891 - प्रका. - भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग ) ग्राम- झूसी-363
(घ) क्षेत्रफल -0.294 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्र.
(हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
40
0.003
0.064
42
46
0.001
47
0.037
48
0.019
49
0.012
0.002
17 .
16
0.033
12
0.009
13
0.096
0.018
14
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.294 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.294
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 893- प्रका.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन 3702
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- भटिगवां-770
(घ) क्षेत्रफल -0.513 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
386
0.079
0.007
350
349
0.076
348
0.008
0.074
347
341
0.073
342
0.049
343
0.053
339
0.012
170
0.076
168
0.006
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.513 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000 0.513 अब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 895- प्रका. - भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- तिवरिगवॉ-433
(घ) क्षेत्रफल -0.057 हेक्टेयर .
खसरा क्र.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.039
0.018
214 202
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.057
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. ग.. 0.000 अब का योग .. 0.057
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 897 - प्रका. - भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी भाग 1 ]
3703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(ग) ग्राम- बहेरा -710
(घ) क्षेत्रफल -0.483 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
32
0.100
28
0.053
27
0.021
25
0.082
0.002
24
0.028
23
110
0.039
0.007
18
112
0.028
0.021
114
0.026
115
0.002
119
0.024
120
123
0.050
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.483
1 ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.483 अब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 18 मई 2017
पत्र क्र. 935- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- शुभनाथ
(घ) क्षेत्रफल -0.239 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
222
0.007
223
0.232
योग .. 0.239
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 24 मई 2017
प्र. क्र. 8288- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम-टोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.433 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.522
114
0.238
120/1 3704
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
(1)
(2)
120/7
0.239
131/2/2
0.33
0.238
120/2
120/4
0.246
0.239
120/8
122
0.303
0.403
123/3
0.329
131/2/3
0.100
117/2
0.415
117/5
0.238
120/3
0.247
120/5
120/6
0.239
0.707
123/1
117/3
0.100
0.329
131/2/1
123/2
0.707
117/1
0.162
117/4
0.200
124/1/1
0.322
124/1/3
0.322
124/1/4
0.323
124/1/2
0.644
0.429
124/3
124/2
0.949
1.631
126/2
0.470
124/4
124/5
0.240
126/1
1.360
133
0.042
135
0.012
129
3.658
132
0.283
131/1
0.987
10/1
0.110
10/2
0.120
योग 18.433
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु." .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 11 मई 2017
क्र. 1083 - जि.भू.अ. - 2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील-केवलारी
(ग) ग्राम-मोहगांव , प.ह.नं. 58
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.35 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
16
0.05
0.45
19/1
150
0.05
0.33
258
18
0.05
0.27
149
151/1
0.15 योग . 1.35
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- जलाशय निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3705 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सक्षम प्रधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) हातोद, जिला-इन्द्रौर ( म.प्र )
हातोद , दिनांक 01 जून 2017
क्रमांक-913 - भू- अर्जन-2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 17/37-82/16-17अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3.
4
5
इन्दौर हातोद
274
0.055
बड़ीकलमेर
प.ह.नं.- 33
106
0.065
108
0.108
105/1
0.003
105/2
अधिकारी जिला-इन्दौर 3706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.029
109/3
हातोद
इन्दौर
बड़ीकलमेर
प.ह.नं.- 33
0.039
109/2
0.030
109/1
0.020
119/2
0.049
119/1
0.032
130/1/1
0.031
131/2/2
0.076
131/3
0.073
0.004
124/2/min- 2
0.072
125/2
0.067
125/1
0.090
126/1
126/2
0.052.
0.060
164/1
0.001
165/1
0.085
167/1
0.007
164/2
165/2
0.068
24
1.116
कुल योग
3707 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्रमांक-918 - भू-अर्जन -2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 19/ 32-82/ 16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 इन्दौर हातोद
44/1
हातोद,
0.039
प.ह.न.
21
337/2/1
0.018 -
43
0.192
38/2
0.098 अधिकारी
42/min- 1
0.063 अला-इन्दौर 3708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
0.058
42/min- 2
हातोद
इन्दौर
41
0.080
हातोद, प.ह.न. 21
40
0.021
0.075-
38/1
33
0.058
0.058 /
35
0.073
18/2/4
18/2/1
0.066
0.035
18/1/2
18/2/2
0.073
18/2/3
0.068
18/3/2
0.022
0.056
18/3/1/3/1
0.192
18/3/1/4
19/9/1
0.018
19/9/2
0.018
19/4
0.110
19/6
0.072 -
19/7
0.120
22
0.034
176
0.080
21
0.017
-
82/1
0.341
83/4
0.032
173/1
0.171
174/1
0.104
141
0.046
142
0.011
156
0.060
161/1
0.066
161/2
0.055
160
0.071
260/1
-
0.171 3709 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
2
5
1
हातोद
इन्दौर
262
0.029
हातोद,
332/3
0.120
प.ह.न. 21
0.087 -
333/1/1
0.017
334/2/2/2 MIN - 2
333/1/2
0.102
334/2/2/1/2
0.003
333/2/2
0.152
333/2/1
0.002
334/2/1/5
0.125
331/1/1
0.102
311
0.016
310/1/2
0.144 -
310/1/1
0.225
4.066
51
कुल योग
क्रमांक -923/भू- अर्जन/2017
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
क्रमांक- 15/35-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया , जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद , जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । 3710
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
हातोद
इन्दौर
0.124
581/1
बसान्द्रा, प.ह.न. 12,
536/1
0.042
581/2/1
0.009
578/3
0.002
578/4
0.015
579
इन्दौर
0.022
हातोद
580/2
0.107
बसान्द्रा, प.ह.न. 12,
580/1
0.151
0.039
564/2/2
564/1/1
0.110
563/4
0.061
538
0.053
0.005
535/1/3
535/1/1
0.032
537
0.109
536/2
0.003
535/1/2
0.084
535/2
0.123
518
0.126
519/4
0.137
520
0.213
515
0.154
514
150/2
0.024
147
0.100
0.106
148/1
143/3
0.090
0.022
143/2
0.058
141
139
0.200
0.066
114/3
114/4
0.040
114/1
0.116
114/2
0.085
0.091
113
111/4
0.014
112
0.085
110/1
0.313
0.072
110/5/2
0.140
110/5/1
40
3.343
कुल योग
3711 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्रमांक- 928 - भू-अर्जन -2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
कमांक- 13/ 6-22/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 इन्दौर हातोद
786/2
0.110
785/1
0.091
काकरियापाल ,
प.ह.न.
10
784
0.206
781/4
0.034
781/3
0.037
780/2
0.043 3712
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
1
3
5
0.031
780/1
इन्दौर हातोद
0.106
739
काकरियापाल , प.ह.न. 10
0.076
738/1/2
738/1/1
0.084
737/2
0.068
0.110
736/1
0.091
735/1
0.114
706/1
706/2
0.043
688/2
0.134
689/4
0.040
689/2
0.040
689/3
0.034
689/1
0.039
690
0.019
624/3/2/1/1
0.090
624/2
0.123
0.186
624/1/2 KHA
623/3
0.062
623/2/2
0.064
621
0.147
622
620/1/1
0.030
620/1/2
0.046
620/2
0.053
481/2
0.052
481/1
0.058
485/1/3/2
0.032
482
0.011
483
0.085
484
0.078
485/1/4/1
0.019
485/1/2/2
0.062
485/1/1
0.158
496/1/2/1
0.108
41
कुल योग
3.014
n 3713 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्रमांक-933- भू-अर्जन-2017
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 14/25-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा - गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
0.130
79
हातोद
इन्दौर
76/5
0.123
काकरिया बोडिया,
76/2
0.059
प.ह.न.-19
76/4
0.002
76/1
0.088
74/1
0.084
149/2
0.005
149/3
0.034 अधिकारी जिला-इन्दौर 3714
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
जिला तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
4
2
3
5
इन्दौर हातोद
74/2MIN- 2
0.107
74/2MIN- 1
0.006
काकरिया बोडिया, प.ह.न.-19
72/1
0.043
69/1
0.012
67/3
0.162
67/2
0.026
88/1
0.152
59/3
0.038
59/4
0.064
58/343
0.005
58
0.256
56
0.011
54/1/2
0.110
54/2
0.043
53/2/2
0.097
53/2/1
0.057
95
0.040
48/2
0.019
38/1
0.043
100/1
0.035
101/1
0.302
226
0.147
163/2
0.098
162/7
0.029
162/5
0.043
162/2
0.005
162/1
0.112
157/2/1
0.002
राधिकारी 3715 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
हातोद
इन्दौर
163/1
0.034
164/2
0.216
काकरिया बोडिया, प.ह.न.-19
166/1
0.064
165/3
0.164
150/2
0.094
148/2
0.154
148/1
0.060
140/3
0.001
140/4
0.291
141/1
0.050
46
3.717
कुल योग
क्रमांक- 943 - भू-अर्जन -2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 18/36-82/ 16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । 3716
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1
2 हातोद
इन्दौर
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
188/2/1
0.051
188/1/1
0.089
3
रोजड़ी,
प.ह.न.- 22
1 अधिकारी ६.जिला-इन्दौर
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
2
हातोद
1 इन्दौर
3 रोजड़ी, प.ह.न.-22 187/3
0.091
187/2
0.056
187/1
0.035
182/2
0.029
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
0.134
189/1/1
0.071
170
0.030
18/2
0.043
17/1/2
0.067
17/1/1
0.022
14/1
0.081
12/1/2
0.091
12/1/1/2
0.098
0.024
0.127
11/1/1/2/2
0.006
11/3
0.133
11/2
0.025
26
0.015
27/1
1.318
21
कुल योग
3717 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्रमांक-938- भू-अर्जन-2017
प्ररुप- "ख "
[नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 16/25-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5 इन्दौर
252
हातोद
0.125
नाहरखेड़ा,
247
0.050
प.ह.न.-11
246
0.043
248/2
0.048
245/2
0.046 येअधिकारी
245/1
0.010 द, जिला-इन्दौर 3718
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
2
1
3
हातोद
इन्दौर
नाहरखेड़ा, प.ह.न.- 11 खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
233/1
0.138
72/2/2
0.039
72/2/1
0.133
72/1
0.109
73
0.086
65/2
0.016
65/1
0.273
64
0.071
48/1
0.045
48/3
0.014
48/2
0.028
45
0.120
44/2
0.085
44/1
0.084
42
0.111
41/2/2
0.114
41/1/3
0.073
41/1/2
0.064
0.066
41/1/1
39
0.020
26
2.011
कुल योग
नरेन्द्रनाथ पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .
3719 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
कार्यालय, सक्षम प्रधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) सांवेर, जिला-इन्द्रौर ( म.प्र )
सांवेर, दिनांक 05 जून 2017
क्रमांक- 1911 - भू-अर्जन-2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
34/35-82/16-17 कमांक-34 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 सांवेर
इन्दौर
230
बलधारा,
0.013
प.ह.न.
19
14/2
0.001
14/1/1
0.008
229
0.105
228/1
0.066 3720
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 इन्दौर सांवेर
228/2
बलधारा,
0.008
222
प.ह.न. 19
0.020
133/2
0.132
135/2
0.087
119/1/2
0.021
0.023
133/1
0.012
134
0.163
122
0.054
122/421
97
0.161
20
0.132
119/2
0.043
118/2
0.035
0.120
118/1
117/3
0.001
116
0.118
19
0.055
18
0.067
17/3 .
0.050
16/3 .
0.102
14/1/2.
0.060
14/1/6.
0.038
0.045
14/1/3 .
14/1/4 .
0.060
30
कुल योग
1.800
A 3721 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
क्रमांक- 1916- भू-अर्जन-2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 33/37-82 / 16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
क्रोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 इन्दौर सांवेर
237
पिपलई,
0.216
प.ह.न.- 02
236/4
0.058
227/3
0.028
227/2
0.038
227/1
0.040 3722
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
खसरा
जिला
तहसील
कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
सांवेर
इन्दौर
226/2
0.014
पिपलई, प.ह.न.- 02
226/1
0.077
223
0.091
224/3
0.027
224/2
0.031
224/1
0.037
0.070
214/1/2
214/1/1
0.069
211/2
0.078
212
0.014
कुल योग
15
0.888 क्रमांक- 1921 - भू- अर्जन-2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 38/ 31-82/ 16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 3723 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 सांवेर
इन्दौर
392/2
0.051
बड़ोदिया पंथ,
प.ह.न. 01
393/4
0.025
393/3
0.066
386/1
0.093
370/2/1
0.018 सांवेर
370/2/2
0.046 इन्दौर
378
0.022
बड़ोदिया पंथ,
प.ह.न. 01
377/6
0.039
377/7
0.079
377/4
0.019
377/2
0.011
362/2
0.080
361
0.027
13
0.576
कुल योग
3724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
क्रमांक- 1926- भू- अर्जन-2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 37/ 37-82/16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5 सांवेर
इन्दौर
खामोद
292/2
0.138
आंजना,
293/2
0.053
प.ह.न.- 02
293/1
0.051
295
0.149
296
0.008
निरंतर 2 3725 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
सांवेर
इन्दौर
297
0.038
251/2
0.190
खामोद
आंजना,
प.ह.न.- 02
251/3
0.096
251/1/1
0.074
248/2/2
0.051
248/2/1
0.072
251/1/2
0.057
0.038
248/1/Min-3
248/1/Min-2
0.019
248/1/Min- 1
0.066
242/8
0.016
कुल योग
16
1.116
क्रमांक- 1931 - भू-अर्जन-2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 39 / 31-82 / 16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 3726
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 सांवेर
इन्दौर
272
0.056
कछालिया,
प.ह.न.- 24
271
0.109
270
0.094
269/2
0.045
266
0.029
0.019नयंतर
265
212
0.011
211
0.133
207
0.037
206/2
0.030
206/1
0.056.
कुल योग
11
0.619 3727 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्रमांक- 1936- भू-अर्जन-2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 40 / 1-82/ 16-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दौयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 इन्दौर सांवेर
452
हासाखेड़ी,
0.010
प.ह.न.- 02
344/1
0.019
445/2
0.050
445/1
0.027
446/2
0.013 3728
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 इन्दौर सांवेर
446/1
0.051
हासाखेड़ी, प.ह.न.- 02
385/2
0.039
385/1
0.003
379/1
0.022
384
0.017
383
0.008
382/2
0.038
382/1
0.045
339/1
0.051
393/2
0.042
393/1
0.038
394
0.058
396
0.106
398
0.022
400/2
0.011
401/2/1
0.026
401/2/2
0.039
401/1
0.040
403
0.046
405/1
0.058
406
0.013
408
0.074
313/3/2/1
0.008
313/3/2/2
0.008
313/3/1/1
0.043
313/3/1/5
0.034
313/3/1/6
0.002
313/3/1/3
0.018 3729 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
जिला
तहसील
खसरा
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
इन्दोर
सांवेर
313/3/1/4
0.016
हासाखेड़ी,
प.ह.न.- 02
312
0.025
0.066
313/2/1
337/1/1
0.092
337/2
0.006
338/3
0.053
75/1/2/1
0.001
74
0.066
340/3
0.067
340/2
0.019
43
कुल योग
1.490 क्रमांक - 1941 - भू-अर्जन -2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 36/31-82/16-17。 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 3730
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । af
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 सांवेर
इन्दौर
खलखला,
480/1
0.020
प.ह.न.- 20
495
0.030
496/1
0.090
499
0.016
497/3
0.035 सांवेर
इन्दौर
खलखला,
497/1
0.066
प.ह.न.- 20
497/2
0.062
498
0.080
474/1
0.142
469/1
476
0.019
कुल योग
0.560
11 3731 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
क्रमांक- 1946- भू- अर्जन-2017
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 35/36-82/ 16-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
5 सांवेर
इन्दौर
घटगारा,
151
0.014
प.ह.न.- 02
129/1
0.018
147/3
0.086
150/2
0.074
147/2
0.063
निरंतर- 2 3732
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2017
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.045
147/1
सांवेर
इन्दौर
0.007
146/2
घटगारा, प.ह.न.- 02
0.090
146/3
0.178
138/3
0.016
134/3
0.055
133/2
0.001
133/1
128/2/2
0.001
0.117
130/4
0.097
130/2
0.055
128/2/1
0.073
128/1
0.990
17
कुल योग
रवीश श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 2 जून 2017
पत्र क्रमांक- प्रवा. 2017-प्र. क्र. 14330-2016-17
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन ,पुनर्वास और पुनर्व्यव्स्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है ,कि निचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ की ग्राम लगदरिया एवं खीमाखेडी के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यव्स्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र.30 सन 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।
-:अनुसूची:-
प्रभावित भूमि
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नंबर
रकबा
सिंचित असिंचित कुल भूमि 1
2
4
3
5
6
7 ग्राम लगदरिया
1 गोर्वधन पिता शिवनारायण जाति दांगी
2.000 0.000 2.000
2.000
3/1/3 /
योग
1
2.000 /
2.000 0.000 2.000 3733 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
2 रमेशचन्द्र पिता शिवनारायण
2.000 0.000 2.000
3/1/4/
2.000
योग
1
2.000 0.000 2.000
2.000 /
3/3/1/ 0.5060.506 0
0.506/
0.181 0
1.265
8/5/1 /
0.181 /
3/3/2
0
0.253 0.253
0.253 / 3 चैनसिंह, देवसिंह पिता हजारी
0
0.253 /
0.253 0.253
3/3/3/
8/2
0.354
1.770
0
0.354/
0.822
0
0.800
7/2
0.800
7/6 / 1.999 1.999 0
1.999/
योग
7
6.868 4.346 0
4.346
0
0.348 0.348
17/2/1
0.348/ 4 प्रेमसिंह पिता चंदरलाल
17/1/1/2
0.087
0.087
0
0.087 /
0
0.088/
0.088 0.088-
17/1/1/3
योग
3
0
0.523
0.523 0.523
5 राधेश्याम, सीताराम, गोर्वधन पिता हजारीलाल
0
0.632 0.097
8/5/2
0.097/
योग
1
0
0.632 0.097
0.097 6 देवनारायण, अमरसिंह पिता दोलतराम
0
0.090-
8/5/3 0.632 0.090
योग
1
0.632 0.090 0
0.090
0.379/ 0 0.379
0.379/
10/2 /
7
गीताबाई बेवा कैलाशनारायण, केदारनाथ , पप्पूलाल पिता कैलाशनारायण
7/4/
0.759 0
0.759
0.759/
योग
2
0.759 0.379
1.138
1.138 8 विजयसिंह पिता किशोर
10/1/2 2.000 2.000 0
2.000 /
योग
1
2.000 2.000 0
2.000 9 कालू पिता नाथू
0.175
0.175 /
0.175 0
17/1/1/1,
योग
1
0.175
0 0.175
0.175 10 बापूलाल पिता हजारी
0
0.710
17/1/3
0.710 0.710/
योग
1
0.710
0 0.710
0.710 11 सालगराम पिता जालम
7/1 / 1.025 0 1.025 1.025/
योग
1
1.025 0 1.025
1.025 12 किशन पिता सालगराम, घीसा पिता नारान
0
7/5/
0.271/
2.276
0.271/
योग
1
2.276 0.271 0
0.271 3734
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2017
13 मोती पिता धन्ना
योग 14 प्रभूलाल पिता अमरा
योग 15 विजयसिंह पिता शिवनारायण
योग 16 ग्यारसीबाई पिता मानसिंह
योग 17 मोतीलाल पिता गोपीलाल
योग 18 अमरलाल पिता प्रभूलाल
योग 19 हीरालाल, मांगीबाई पिता गिरधारीलाल
योग
कुल योग 7/7 / 1.151
0
1.151
1.151/ 1
1.151 1.151 0
1.151 7/8 /
0
4.424 0.303
0.303 / 1
0.303
4.424
0
0.303
0
0.101
1.189
3/8/
0.101/ 1
0.101 0
1.189
0.101 5 / 0.708 0 0.708 0.708 / 1
0
0.708
0.708
0.708 6
0.948 0 0.948 0.948 / 1
0.948 0 0.948
0.948 2.000 0.050 0
0.050 17/1/2
1
2.000 0.050 0
0.050 1.315 0 0.526
8/4/
0.526 / 1.593 0.030 0
7/3/
0.030/ 2
2.908 0.030 0.526
0.556 29
9.721. 8.471
33.307
18.192, भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..