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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 14 July 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-07-14.28.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्र

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 14 जुलाई 2017- आषाढ़ 23, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 जून 2017

क्र. एफ 1 (ए) 31-2007- ब- 2- दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2011 द्वारा श्री के. सी. जैन , भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना को पूर्व में स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) श्री के. सी . जैन , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 एवं 25 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

4205

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. जैन , भापुसे का कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, भा. पु. से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री के. सी. जैन, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.

4206

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 108-1986- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को स्वयं के उपचार के लिये बाहर जाने हेतु दिनांक 25 अप्रैल से 26 मई 2017 तक, बत्तीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 64 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2017

संशोधन

क्र. एफ 1 ( ए) 20-2006-ब-2-दो.- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई 2017 द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश को दिनांक 12 जून से 20 जून 2017 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, का चालू कार्य श्री आर. के. पाठक, डिविजनल कमाण्डेंट , होमगार्ड, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

फा. क्र. 2821-2017- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 9046/ 2008 विजय कु. गुप्ता विरुद्ध शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2010 तथा रिट अपील क्रमांक 642/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी 2017 जिसके अनुसार श्री भरतलाल अग्रवाल की नोटरी के रूप में नियुक्ति अभिखंडित की गई है , के अनुपालन में श्री भरत लाल अग्रवाल , नोटरी, जिला उमरिया को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री भरत लाल अग्रवाल का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है.

फा. क्र. 2821-2017- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 9043/ 2008 रामचरित मिश्रा विरूद्ध शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2010 तथा रिट अपील क्रमांक 643/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी 2017 जिसके अनुसार श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल की नोटरी के रूप में नियुक्ति अभिखंडित की गई है , के अनुपालन में श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल , नोटरी, जिला उमरिया को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2017

क्र . 1065-1152-2015- बीस- 3.- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई, 2007 की धारा 12 ( 1 ) ( तीन ) अनुसार " साधारण परिषद्" के लिये राज्य सरकार एतद्वारा महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान, भोपाल में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाता है :-

क्र. श्रेणी

नामांकित व्यक्ति का विवरण (1) (2)

(3)

साधारण परिषद्: -

1

सदस्य

डॉ. राधिका प्रसाद मिश्र, आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , ' जबलपुर, मध्यप्रदेश .

भाग 1 ]

4207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(3)

(2)

2

सदस्य

श्री योगेश भोपे , प्रांत प्रमुख , मालवा प्रांत, संस्कृत भारती, अन्नपूर्णा नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश.

(2) उपरोक्त के संबंध में महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाये .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद सिंह , उपसचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2017

क्र. एफ- 9-2-2016- अट्ठावन.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 74( A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री दिनेश कुमार द्विवेदी, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के स्थान पर श्री मनोज जैन, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मंडल में सदस्य नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 जून 2017

क्र. एफ- 3-35-2017-अठारह 5.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2640-1-53-33-73 , भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1973 के द्वारा धारा 13 ( 1 ) में गठित मंदसौर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है . पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई हैं .

मंदसौर पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमायें उत्तर में- ग्राम धारियाखेड़ी, गुराडियादेदा, भुन्याखेड़ी, वोलखेड़ा, रूपावली तथा जग्गाखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.

पूर्वमें- ग्राम जग्गाखेड़ी, बोहराखेड़ा, अलावदाखेड़ी, बहादरी , चांगली, बाजखेड़ी तथा ग्राम छाजूखेड़ा की दक्षिणी सीमा तक.

दक्षिण में- ग्राम छाजूखेड़ा, कायमखेड़ा, निपन्या मेघराज, अज़ीजखेड़ी, खिलचीपुरा, नालछा तथा ग्राम मिरजापुर की पश्चिमी सीमा तक.

पश्चिम में- ग्राम मिरजापुर, हैदरवास, दाऊदखेड़ी, दौलतपुर, मुल्तानपुरा, रलायता तथा ग्राम धारियाखेड़ी की उत्तरी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव , उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 07 अक्टूबर 2016

क्र.-भू-अर्जन- 2016-116.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है , हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर ( क ) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ( ख ) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, ( ग ) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2) शाजापुर मो. बड़ोदिया

(3) करजू

(4) निजी भूमि 0.627 हे .

(6) करजू भवंरासा मार्ग निर्माण में निजी भूमि अधिगृहत् बावत् (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग शाजापुर.

4208

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

अनुसूची (01 )

(1 ) ग्राम करजू से भवंरासा सड़क मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का कुल रकबा

स. क्रमांक

खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता /पति का नाम

सिंचित (1)

(2)

(3) (4)

93

1 चन्दरसिंह पिता घासीराम

जाति खाती निवासी ग्राम

94/2

95

करजू.

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

अंसिचित

सिंचित

अंसिचित

कुल (9) (5)

कुल (6)

(7) (8)

0.00

0.122

0.122

0.405

0.00 0.405

0.00

0.100

0.100

0.627

0.527 0.100

भूमि के नक्षे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाजापुर/ भू अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किये जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 23 मई 2017

सार्वजनिक सूचना

क्र.- भू- अर्जन-2017-252 ( 2 ) .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय - समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014- सात- ए- भोपाल , दनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को खेजरा रेल्वे क्रासिंग से कोपरा एनीकट व्हाया सिमरी मार्ग निर्माण के भू- अर्जन में ग्राम कुंवरपुर खेजरा , परसोरिया तथा सिगरी कीरत में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है . इसका विवरण निम्नानुसार है. तथा इसके भू- स्वामी/भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम- खेजरा रेल्वे क्रासिंग से कोपरा एनीकट व्हाया सिमरी मार्ग का निर्माण

ग्राम का नाम- कुंवरपुर खेरजा, रकबा -0.85 हे.

ग्राम का नाम- परसोरिया, रकबा 2.97 हे .

ग्राम का नाम- सिमरी कीरत , रकबा 0.81 हे.

4209 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

खसरा क्र.

क्र.

भूमि- स्वामी का नाम पिता का नाम

(1)

(3)

कुल रकबा (हे.में. ) (4)

अर्जित रकबा ( हे.में . ) (5)

(2)

अन्य सम्पत्ति (6)

ग्राम-कुंवरपुर खेजरा

196

0.02 1

0.51

नन्हे भाई पिता पुख्खी गौंड

2

195

0.94

0.05

दयाशंकर कमल पिता झुराई कुर्मी

2.21

3

193

0.02

राजेश पिता जमना प्रसाद कुर्मी

228/2

2.47

0.11

0.09

0.02

4

191

लक्ष्मन पिता बलराम कुर्मी

5

2.81

0.02

207/1

गोपाल पिता झुन्नी लाल कुर्मी

6

1.07

210

0.03

बलराम पिता भैयालाल कुर्मी

7

214

0.77

0.05

रतनलाल पिता महादेव ( फौत ) अभिषेक पिता

रतनलाल ( पुत्र) .

0.12

220/1

1.19

8 अमीरचंद पिता खुशाल चंद नायक

220/2

9

1.19

0.12

नंदनलाल पिता खुशाल चंद

0.22

224

0.05

10

1.00

225

0.09

मंदिर हनुमानजी मुह. राम गोपाल पिता नंदनलाल दुबे

0.05

11

227

0.14

ईश्वर प्रसाद पिता शालिगराम कुर्मी

12

228/2

0.4

0.05

मंदिर हनुमान जी मुह. रघुवर दास जी

13

0.15

229/1

0.03

लक्ष्मी नारायण पिता सीताराम कुर्मी

14

229/2

0.02

0.14

जीवन पिता सीताराम कुर्मी

0.85

15.30

योग ..

ग्राम-परसोरिया

15

0.03

119/1

1.02

लक्ष्मी रानी पति नारायण कुर्मी

0.02

135

1.53

136/1-2

1.01

0.13

369/1

0.41

0.05

0.92

0.08

16

368/1

मुकेश पिता छिमाधर कुर्मी

0.03

17

367/1

0.68

साधुराम पिता लटोरे अहिरवार

0.03

18

367/2

0.6

तुलसीराम पिता लटोरे अहिरवार

0.03

19

367/3

0.6

नरेन्द्र पिता लटोरे अहिरवार

2.54

0.32

20

366

प्रेमनारायण पिता कैलाश कुर्मी

0.08

21

0.93

365/1

सतरूपा पति अर्जुन कुर्मी

22

365/2

0.8

0.1

गऊकरण ना . बा. पिता परसराम वली मां मीनारानी

बेवा परसराम कुर्मी.

0.1

1.08

23

299

शारदा बहू पति बाला प्रसाद कुर्मी

0.2

5.39

24

298/1-2

महेश पिता रामसेवक कुर्मी

290

0.65

0.03

289/3

0.02

0.16

292

0.5

0.07

25 कुंजीलाल पिता रगवर कुर्मी

0.08

291/2

0.84

26 मिहीलाल पिता मकुन्दी कुर्मी

0.07

289/1-2

1.19

27 मदन धर्मरूच रामप्रसाद पिता बनमाली कुर्मी

28

0.99

0.15

289/4

टेकचन्द हरीशचंद चन्द्रशेखर पिता बनमाली कुर्मी

29

264/3

0.21

0.03

प्रशांत विकास ना.बा. पिता जितेन्द्र बली व खुद मां

कुंतीबाई बेवा जितेन्द्र कुर्मी.

4210

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(3)

(5) (2).

(4)

(6) (1)

140

0.12

0.72

30 दामोदर पिता चन्द्रभान कुर्मी

0.33

139

0.93

31 रामलाल पिता झुत्ते अहिरवार

32

114/4

0.8

0.15

गुलजार पिता कुंवरमन कुर्मी

0.2

0.05

115

0.87

0.04

33

98/1

रमेश पिता जगन्नाथ कुर्मी

116

0.11

0.05

34 चिन्तामन पिता जगन्नाथ कुर्मी

117

0.23

0.03

0.39

98/2

0.06

0.63

0.06

118/1

105/2

0.03

35

0.74

नंदराम पिता जगन्नाथ कुर्मी

0.74

0.03

36

105/1

धनीराम पिता जगन्नाथ कुर्मी

37

106

0.16

0.02

आशाराम पिता नत्थू काछी

0.07

107

0.54

0.05

38

108

2.13

सियारानी बेवा महादेस , घनश्याम, ईश्वरदास कलू भरत पिस. महादेव सुहागरानी बेवा लोकमन

काछी.

0.02

0.32

39

118/8

रामदीन पिता भागीरथ कुर्मी

118/2

0.18

0.02

40 नन्नूपिता गोरेलाल बसोर

118/6

0.82

0.12

41 जानकी बाई उर्फ जानकीरानी पति रामसेवक कुर्मी

42

114/1

0.49

0.04

मस्तराम पिता भागीरथ कुर्मी

114/5

1.2

0.03

34.25

2.97

कुल योग ..

ग्राम-सिमरी कीरत

37

0.06

43

0.75

गऊकरण ना. बा. पिता परसराम बली व खुद मां

0.02

मीनारानी बेवा परसराम किशोरीलाल पिता मोतीलाल

43

1.21

0.24

0.08

44

शारदाबाई पिता मोतीलाल कुर्मी.

44

38/1

0.03

0.79

भगवान दास पिता किशोरीलाल गऊकरण ना. बा. पिता परसराम पत्नी व खुद मां मीनारानी बेवा परसराम कुर्मी.

0.11

0.01

38/2

39/1

0.51

0.02

45 राजा उर्फ खरगराम ना. बा. पिता भगवानदास पत्नी आजी राधिका रानी पति किशोरीलाल कुर्मी.

40

0.01

46

0.08

राजाराम पिता दामोदर कुर्मी

0.39

45

0.05

117

0.67

0.05

0.33

0.12

119

0.89

110/1

0.12

47 विष्णु प्रसाद पूरना कुर्मी

0.24

118

3.06

48 मंदिर श्री देव शंकरजी वाके मौजा देह मुह. राजाराम पिता दामोदर कुर्मी.

9.03

0.81

कुल योग .. π ..

भाग 1 ]

4211

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र.-क-भू- अर्जन-2017-252( 1 ) .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय - समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है . म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014- सात-ए - भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है.

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग निर्माण के भू- अर्जन में ग्राम रायपुर में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है . इसका विवरण निम्नानुसार है. तथा इसके भू- स्वामी/भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत की गई है . आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा:-

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम- झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी 'मार्ग का निर्माण

ग्राम का नाम- रायपुर

रकबा-0.98 हेक्टर.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.

भूमि-स्वामी का नाम पिता नाम

(1)

(2)

1 श्रीदेव जगदीश स्वामीजी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर.

2 सीताबाई उर्फ सुमनलता पति बालमुकंद अग्रवाल 3 जगदीश पिता भगवान

4 मंदिर श्री श्यामलाधीश जी श्री जानकीरमण जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर.

5 वीरेन्द्र पिता अजुद्धी सेन

6 शालगराम पिता अवधबिहारी

7 रामरतन गनेश पिता किशोरी दमयंती पुत्री किशोरी 8 अजुद्दी पिता गोपी सेन

9 जगदीश पिता भगवानदास

खसरा क्र.

अर्जित

अन्य सम्पत्ति (3)

कुल रकबा (हे.में. ) (4)

रकबा (हे.में . ) (5)

(6)

ग्राम रायपुर

0.06

67

0.46

65

0.45

0.11

0.06

0.36

47/3

15.8

4

0.31

)

0.05

0.2

23/3

20

2.06

0.02

0.13

22/1

1.42

1.45

0.12

21/1

0.12

0.49

22.69

0.98

कुल योग ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 23 जून 2017

क्र. स्था. निर्वा.-मण्डी- 2017-198.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, टीकमगढ़ 186 जिला टीकमगढ़ के अध्यक्ष के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किये गये है:-

निर्वाचित अध्यक्ष का नाम

क्रमांक

(2)

(1) 1

श्री विक्रम सिंह सोलंकी

पता

(4)

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

अध्यक्ष

ग्राम गुदनवारा पोस्ट समर्रा जिला टीकमगढ़ प्रियंका दास , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

4212

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान

भदभदा रोड, बरखेड़ीकला, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

संशोधन

क्र. सियेट - आधार.प्रशि. एवं परी. - 25 & 26-2017-18-1163. - साधारण राजपत्र क्र. 24 , दिनांक 16 जून 2017 भाग -1 विभाग प्रमुखों के आदेश के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य कृषि एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए गये हैं. जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-

बैच

विवरण

संशोधित क्र.

टंकन त्रुटिपूर्ण

पृष्ठ क्रमांक एवं पैरा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1

3753-2

प्रथम

प्रश्नपत्र- कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों सहित) .

प्रश्नपत्र- कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों रहित).

2

प्रथम

3756-2

प्रश्नपत्र- प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों रहित) .

प्रश्नपत्र- प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों सहित) .

3

3770-2

द्वितीय

प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों सहित) .

प्रश्नपत्र- कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों रहित) .

4

3773-2

द्वितीय

प्रश्नपत्र- प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों सहित) .

प्रश्नपत्र- प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों रहित) .

संचालक.

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह - चिकित्सीय परिषद्

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL )

तृतीय तल , प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

संशोधन

क्र. एफ- 275- पंजीयन- 2689-2017.- परिषद् के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की मतदाता सूची जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12मई 2017 में प्रकाशित हुई है उसमें कुछ पृष्ठों का प्रकाशन नहीं हो पाया है:-

पृष्ठ क्रमांक 2649 पर सरल क्रमांक 27290 से 27300 की सूची प्रकाशित है जो कि पुनः पृष्ठ क्रमांक 2650 पर प्रकाशित हो गयी है तथा सरल क्रमांक 27301 से 27314 तक की सूची प्रकाशित नहीं हो पायी है.

4213 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांकदिनांक 14 जुलाई 2017

PLACE

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

15.04.2015

15.04.2015

15.04.2015

15.04.2015

15.04.2015

REGISTRA TION DATE

बालाघाट

निरंक15.04.2015

बालाघाट

बालाघाट

पूजाशुक्ला,प्रभारीरजिस्ट्रार.

मंडला15.04.2015

PLACE PRECTI OF S

सीधी23

24 रीवा

AGE

22Year

23Year

37Year

05/04/1992

07-09-1994 05-01-1992

02-03-1992

17/11/1978

07-07-199126

DATEOF BIRTH

1200/-

1200/-

1200/-

1200/-

1200/-

FEES

2600/-

1700/-

07-10-2014 10/07/2014

07-10-2014

26/06/2014 07-03-2013

PASSING YEAR

11agu2014

11agu2014

THEA.TEC

AYU.COM

CERT.PAN PHARMA AYURVEDI

COURSE

CERT.AY U.COM.

DMLT

DIP.D

ON CERT. OPERATI

CHAKARM ATECH.

H

CERT.PAN CHAKARM ATECH.

C

COLLEGE NAME बालाघाट पैरामेडि.इंस्टी. बालाघाटे

यशपाल पैरामेडिकल साइंससिवनी

पैरामेडिकल कालेजबैहर सांई

एस०आयु०मेडि कलकॉलेज स्वयंसिद्ध इंस्टीमंडला

॥स०आयु०मेडि कलकॉलेज

स्वशासीगांधी चिकि०महा० वि०भोपाल।

दुर्गावती

परिषद।

म.प्र.सह चिकित्सीय परिषदभोपाल।

म.प्र.सह चिकित्सीय परिषदभोपाल।

UNIVERCI TY/COUNC IL

म.प्र. सह-चिकित्सी यपरिषद, भोपाल

म०प्र० सह-चिकित्सीय

म०प्र० सह-चिकित्सीय परिषद।

म०प्र० परिषद। सह-चिकित्सीय

रानी वि०वि० जबलपुर।

OBC

obc

obc

SC

ADDRESSCAST

सिनगउटोला

मकाननं.1050

जिलारीवाम.प्र.

मेडकीतह वारासिवनी जिलाबालाघाट

ग्रामबरहुलाUR

पोस्टबरहुला थानापंवार ब्लॉकजवा

ग्रामपोस्ट कुस्पारीब्लॉक चुरहटसीधी

वार्डनं15 कमलानगर बैहरबालाघाट

वार्डनं13ग्रामobc गंगोरापोस्ट सुकतरातह. बिछिया जिला-मंडला

गांवपोस्ट

361बिसोनी पोस्टबिसोनी, तह.लांजी जिला-बालाघा

2

एमुल्ला कॉलोनी हाऊसिंगबोर्ड करोंदभोपाल

मध्यप्रदेशराजपत्रदिनांक12मई2017मेंप्रकाशितसूचीमेंअप्रकाशित15अप्रैल2015स.कं.27301से27314तकसंशोधितसूची

FATHER'S NAME

संगीता

आदर्शकुमार शुक्ला/अवधेश कुमारशुक्ला

बिसेन/रामू बिसेन

पटेल/वृंदा पटेल

द्विवेदी/सतीश कुमारद्विवेदी

मनीषकुमार

पटले/बाबू लालठाकर

पवनकुमार नंदा/टेक लालनंदा

मेश्राम/सेवकरा ममेश्राम

एससीएच-36

एससीएच-23धनेश

एससीएच-35सुषमा

02/15

REGISTRA TION NUMBER

/सर्टि/27306 /15

एससीएच-35 /सर्टि/27307 /15

/सर्टि/27304 /15

एससीएच-23रेखा

/सर्टि/2730

3/15

एससीएच-17 /सर्टि/27305 /15

/डिपल्ौ/273

एससीएच-27 /डिप्लो/273 01/15

27307

27305

27306

27302

27304

27303

27301

S.N.

संशोधितसूचीनिम्नानुसारहै:-

पृष्ठक्रमांक2775परसरलक्रमांक28720से28732कीसूचीप्रकाशितहैजोकिपुनःपृष्ठक्रमांक2775परप्रकाशितहोगयीहैतथासरलक्रमांक

28733से28745तककीसूचीप्रकाशितनहींहोपायीहै.

[भाग 1 4214

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

15.04.2015

15.04.2015

15.04.2015

05-Nov-15

05-Nov-15

05-Nov-15

हाशंगाबाद

इंदौर15.04.2015

इंदौर15.04.2015

इंदौर15.04.2015

इंदौर15.04.2015

मण्डला

बालाघाट

23Year

20Year

21Year

20Year

01-07-199322

05-08-198035

24-03-198431इंदौर

28-04-198332

07-08-198430निरंक

11-11-1991

13-03-1995 08/11/2993

27/06/1995

1200/-

1200/-

1200/-

1200/-

1700/-

3700/-

1700/-

2700/-

3200/-

20/06/2014

20/06/2014

20/06/2014

07-09-2007

13-03-2007

20/06/2014

03-02-2009

10-Jul-14

10-Jul-14

CERT.IN ECGTECH.

BPT

AYU.COM.

AYU.COM.

CERT. ANAEST.T ECH

CERT. ANAEST.T ECH

DIP.IN

MICROBIO

LOGY

CERT. ANAEST.T ECH

ANAEST.T ECH

पैरामेडिकल साइन्सेस होशंगाबाद

एमजीएम मेडिकल कालेजइंदौर

स्वशासीमहात्माCERT.

स्वशासीमहात्मा

स्वशासीमहात्मा

स्वशासीमहात्मा

एसएसमेडिकल कालेजरीवा

राजीवगांधी कालेजभोपाल

इंस्टी.ऑफ पैरामेडिकल टेक्ना.मण्डला

मुक्ताएकेडमी गांधीस्मृति चिकि०महा०वि० इंदौर गांधीस्मृति चिकि०महा०वि० इंदौर

स्वयंसिद्ध गांधीस्मृति चिकि०महा०वि० इंदौर गांधीस्मृति चिकि०महा०वि० इंदौर

निरस्त

बरकतउल्लाह विश्वविघालय भोपाल

अवधेशप्रताप सिहवि०वि० रीवा

मध्यप्रदेश परिषद सह-चिकित्सीय सह-चिकित्सीय परिषद।

सह-चिकित्सीय परिषद।

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीयआफ परिषद

सह-चिकित्सीय परिषद। म०प्र०

म०प्र० सह-चिकित्सीय परिषद।

म०प्र० परिषद। सह-चिकित्सीय

OBC OBC

OBC obc

obc

UR

SC

होशंगाबादम.प्र. 173/5

34/48तुलसीobc

निरस्त

तवुनगर जिला-इंदौर

ग्रामकनौजी

पोस्टकनौजा

तहसीलहुजूर

जिलारीवा

नगररिंगरोड मुसाखेडत्री जिला-इंदौर

गांवगोंडकुवाst पोस्टकुर्दीमउ इंदौर

362/2 यादवंनंदनगर बाणगंगाइंदौर

नियरमाधव प्रेसवार्डनं.21 बालाघाटम.प्र.

ग्रामदेवरा पोस्टलफडा तहसील बिछियाजिला

गैसगोदामके

पीछेकोठी बाजार ई.डबलूएस 475विजय नगरदेवास

मध्यप्रदेशराजपत्रदिनांक12मई2017मेंप्रकाशितसूचीमेंअप्रकाशित05नवम्बर2015स.कं.28733से28745तकसंशोधितसूची

निरस्त

करवारे/संजीव करवारे

सोहनसिंह कटारे/ सीतारामकटारे

मनीषा सलेरिया/जग दीशचंद्र सलेरिया

दीपक

अंकित हरदहा/शिव नारायण

केवट/मुन्ना लालविसेरिया

रविकुमार पाण्डेय/नरेन्द्र प्रसादपाण्डेय

एससीएच-

एससीएच-04स

एससीएच-04सरोशनी

एससीएच-23गायत्री 8/15

1/15

0/15

एससीएच-04सवैशाली /सर्टि/2730

/सर्टि/2730मालवीय/जगद 9/15 शमालवीय

/सर्टि/2731राठौर/मुकेशरा ठौर

एससीएच-04समोना /सर्टि/2731चौहान/उद्धवद सचौहान

एससीएच-01 /डिग्री2/287 33/15

एससीएच-14 /सर्टि/27314 /15

/27313

एससीएच-26

/डिप्लो/273

12/15

एससीएच-23 /सर्टि/28735 /15

/सर्टि/28734 /15

27312

28733

27314

27313

27308

27309

27310

27311

28734

28735 4215 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

भोपाल

05-Nov-15

05-Nov-15

05-Nov-15भोपाल

05-Nov-15

05-Nov-15

05-Nov-15

05-Nov-15

05-Nov-15

05-Nov-15

05-Nov-15

मण्डला

मण्डला

सिवनी

सिवनी निरंक

निरंक

निरंक

21-06-199421

02-04-199025

08-10-199025

09-05-198825

16-06-198926इंदौर

24-04-199025इंदौर

15-06-198926

15-03-198926

25-09-198827

26-06-199125निरंक

1700/-

1700/-

1700/-

1700/-

1700/-

1700/-

3700/-

1200/-

1700/-

1700/-

07-07-2012

04-09-2014

10-Jul-14

10-Jul-14

10-Jul-14

10-Jul-14 16-Sep-14

10-Jul-14

16-Sep-14

16-Sep-14

AYU.COM.

DMLT

AYU.COM. DMLT

DMLT

BMLT

DMLT

cert.in panchkarma

cert.in panchkarma

O.T.TECH. CERT.IN

टेक्ना,मण्डला

इंस्टी.ऑफ पैरामेडिकल टेक्ना.मण्डला

मीनाक्षी एकाडमीऑफ पैरामे.स्टडीज सिवनी

इंस्टीट्यूटआफ मेडिकलसाईस

मीनाक्षी एकाडमीऑफ पैरामे.स्टडीज सिवनी

स्वयंसिद्ध

स्वयंसिद्ध इंस्टी.ऑफ पैरामेडिकल

इंदौरइंस्टी. ऑफमेडिकल साइंसइंदौर

गुरूप्रियइंस्टी. ऑफपैरामे, टेक्ना.सागर

गुरूप्रियइंस्टी. ऑफपैरामे. टेक्ना.सागर

गुरूप्रियइंस्टी. ऑफपैरामे. टेक्ना.सागर

श्रीअरविन्द

प्रो०बृजमोहन मिश्राइंस्टी. ऑफमेडिकल एण्डटेक्ना. साइसंस

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

सह-चिकित्सीय परिषद

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

डॉ०हरिसिंह गौरवि०वि० सागर

डॉ०हरिसिंह गौरवि०वि० सागर

देवीअहिल्या वि०वि०इंदौर।

डॉ०हरिसिंह गौरवि०वि० सागर

देवीअहिल्या वि०वि०इंदौर।

OBCमध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

OBCमध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

SC

OBC OBC

OBC

SC

बखरीजिला सिवनीम.प्र.

पोस्टइंद्री तहसीलनैनपुर जिलामण्डला

म.प्र.

ग्रामतिलाई

एटपोस्ट

एटधरनापोस्टUR बरघाटजिला सिवनीम.प्र.

वार्डनं.15 खेरमाईरोड नैनपुरमण्डला म.प्र.

विलेजसांगवालUR हातोदजिला इंदौरम.प्र.

नियरकांच

संतरविदास वार्डजिला सागरम.प्र. गोदामबडा. करीलारोड

हाउसनं.51SC गुलाबहोटल गलीनं.1 सुभाषनगर वार्डसागरम.प्र.

33मराठी मोहल्लासदर बाजारइंदौरम.

एफ2सुंदर नगरबुरहानपुर म.प्र.

प्र.

सेमराबाग प्र. बरारूसागरम.

रागिनी

सोनम साहू/सखाराम साहू

समीना खान/अब्दुल खालिक

यादव/शिवकुम ारयादव

भारती झारिया/यदुनंद नप्रसाद झारिया

सूर्यवंशी/भगवा नदीनसुर्यवंशी

चौधरी चौधरी/सुनील

निखलेशकुमार प्रजापति/मुन्ना लालप्रजापति

जितेन्द्र व्यास/मोती व्यास

सोना

अहिरवार/हरिर मअहिरवार

मौर्य/मनोहर

एससीएच-35

एससीएच-27

/सर्टि/28743 /15 एससीएच-23 /सर्टि/28744 /15

एससीएच-35 /सर्टि/28742 /15

एससीएच-23 /सर्टि/28745 /15

एससीएच-27आरती

/डिप्लो/287

40/15

एससीएच-17 /सर्टि/28741 /15

एससीएच-27पूजा 38/15लाल /डिप्लो/287

एससीएच-27 /डिप्लो/287 36/15

/डिप्लो/287 37/15

एससीएच-27रक्षा 39/15 /डिग्री1/287

28745

28742

28744

28743

28741

28739

28737

28738

28736

28740 4216

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश , एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 5 जून 2017 क्रमांक/ भू-अर्जन- 2017-77-78

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक 1 से 4 में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर /भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में कर सकेगा:-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

6

5

4

3

1

2

0.476

दुग्धा से मार्ग

लोक संभाग

दुग्धा

शाजापुर शुजालपुर

ग्राम लाहरखेड़ा निर्माण

कार्यपालन यंत्री, निर्माण विभाग , शाजापुर

अनुसूची (02)

भूमि का कुल रकबा

क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

खसरा क्र.

असिंचित

सिंचित

कुल

सिंचित असिंचित कुल

8

9

6

7

5

3

4

2

1

0.084

0.084

0.826

0.826

1

91/2

कमलसिंह पिता चंदरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी

0.073

0.073

0.826

0.826

2

91/1

एलमसिंह पिता चंदरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी

0.134

0.134

1.258

1.258

3

93/2 min2

रामसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी

0.134

0.134

0.886

0.886

4

93/2 min1

परवतसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी

0.010

0.010

1.258

1.258

5

93/2 min3

केशरसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी

देवकरण,राजकुमार, रामनाथ पिता

0.010

0.010

0.105

0.105

93/3

6 हुकुमसिंह, धापूबाई वि. हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी

0.031

0.031

0.732

0.732

7

96/5

रामबाबू उर्फ पिंटू द.पु.बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी

0.476

0.476

Total

नोट- भूमि. के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

4217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक/ भू- अर्जन- 2017-79-80

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस, अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1

2

3

4 कालापीपल

शाजापुर

6 अरनियाकलॉ

6.046 निजी

8.277 शासकीय

निपानिया हिसामुद्दीन

से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण 5 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग शाजापुर

अनुसूची (02)

क्र.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1

2 नगीनसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 1

2

अमरसिंह हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1 / 2 व गोरधनसिंह पिता सूरजसिंह हि.1 /2जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी

3

: लालसिंह, गीताप्रसाद, मोहनसिंह पिता मांगीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी

4 जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी 5 जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी 6 दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 7 करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी मनोहरसिंह , शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी

8

9 मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी

10

समन्दरसिंह पिता कनीराम जाति राजपूत नि. अकोदी कृषक ग्राम निपानिया हिसामुद्दीन

11 अमरसिंह पिता मन्दस्पसिंह नि. ग्राम भूमिस्वामी शा.न.

12 कुंन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी

13 कुंन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी

मोहनलाल पिता बापूलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी 14

15

हुकुमसिंह, विकमसिंह , बालिग एलमसिंह ना.बा. चन्दन्रसिंह सर.पर. हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम

अशोककुमार पिता रामचरण जाति गेहलोत नि.ग्राम अरनियांकला भूमिस्वामी

16 17 कैलाश पिता रामचरण जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी आत्माराम पुत्र काशीराम हि.1 / 2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ , प्रहलादसिंह, 18 केदारसिंह पिता जगन्नाथ हि.1 / 2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी

आत्माराम पुत्र काशीराम हि.1 / 2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ, प्रहलादसिंह, 19 केशरसिंह पिता जगन्नाथ हि.1 / 2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां खसरा क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

सिंचित असिंचित कुल

4

3

5

6

0.121

0.121

0.030

350/2/1, 352/2/1 , 358/435, 358/5 492

0.030 493/1

0.015

0.015

0.245

363/3/3 , 363/4/3

0.245 364

0.150

0.150

0.245

363/3/1, 363/4/1

0.245

0.245

0.245 363/3/2, 363/4/2 362

0.370

0.370 366/1

0.053

0.053

0.080,

0.080, 495/1, 497/1

0.150

0.150

0.100

0.100 479, 482

0.021

481/1

0.021 494/1

0.210

0.210

0.150

0.150 494/2, 494/4 495/2

494/3 mn.1 503/2 0.100

0.100 153

0.050

0.050 154/2

0.060

0.060

144/1

0.050

0.050 144/2

0.050

0.050 4218

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

भूमित्वामी

20 किशोरसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी आत्माराम पिता काशीराम हि.1 / 2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ , व 21 प्रहलादसिंह, केदारसिंह पुत्र जगन्नाथ हि.1 / 2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी

विक्रमसिंह पिता घीसीलाल व रामकन्याबाई पति विक्रमसिंह जाति बलाई नि.

22

ग्राम शासकीय पट्टेदार

23 किशन पिता उंकार जाति बलाई नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार 24 बापूलाल पिता बालाजी व सोनीबाई पति बालाजी जाति बलाई नि.ग्राम भूमिस्वामी

25 मोड़सिंह पिता बद्रीलाल जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी 26 कुंन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि. ग्राम भूमिस्वामी

27 नारायण , मुरारी पिता सुखराम जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी 28 श्रीलाल पिता भेरूलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी 29 अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1 / 2 व गोरधनसिंह पिता सूरजमल हि.1/ 2 जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1 / 2 व समभाग गोरधनसिंह पिता 30

सूरजमल हि.1 / 2 जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी

31 | शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 32

रूगनाथसिंह, दुर्गाप्रसाद व जितेन्द्र पिता शंकरलाल व लीलाबाई बेवा शंकरलाल जाति गाडरी नि.ग्राम समभाग भूमिस्वामी

33 तुलसीराम पिता घीसाजी जाति गाडरी नि.ग्राम समभाग भूमिस्वामी इन्दरसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी 34

35

36

मनोहरसिंह , शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी गोरधनसिंह पिता सूरजमल दोलीबाई बेवा सूरजमल व अमरसिंह पिता भूमि स्वामी

तेजसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम मनोहरसिंह , शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 37

38 गोरधनसिंह पिता सूरजमल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी 39 करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 40 दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी गीताप्रसाद पिता हुकमचन्द्र जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी 41

42 दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी 43 दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी हिन्दूसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 44

45

कमलसिंह पिता दौलतसिंह भगवतसिंह पिता करणसिंह मनोहरसिंह पिता जगदीश जाति गेहलोत भाग समान भूमि स्वामी

सन्दीप चन्द्रशेखर पिता इन्दरसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी 46

47 रम्भाबाई पति खुशीलाल गेहलोत भूमिस्वामी

48 करणसिंह पिता खुसीलाल जाति गेहलोत भूमिस्वामी

रेशमबाई पति अम्बाराम जाति खाती भूमि स्वामी

49

50 शंकरलाल पिता चतरसाल जाति गेहलोत भूमि स्वामी

143/1

0.090

0.090 143/2/2

0.070

0.070 155/2/1/1

0.070

0.070 155/2/1/4/1

0.070

0.070 233/2

0.080

0.080 131/1

0.120

0.120 501/1

0.010

0.010

0.050

149/3

0.050 483/2

0.209

0.209 483/4

0.418

0.418

0.235

350/1, 351

0.235 395/2

0.052

0.052 234

0.010

0.010 234/1

0.010

0.010

0.121

350/2/2, 352/2

0.121 358/4, 358/5

374

0.100

0.100 376/2

0.038

0.038

0.040,

0.040, 377, 378

0.060,

0.060,

0.100

0.100 376/1

0.346

0.346 365

0.150

0.150 366/2

0.052

0.052 493/4, 493/5,

0.015

0.015 493/6

0.052

366/3

0.052 366/4

0.052

0.052 350/2/3 , 352/2 ,

0.121

0.121 358/4, 358/5

360/4

0.209

0.209 352/1, 352/5,

0.150

0.150 358/1/2/1

355/1/4

0.130

0.130 355/5

0.105

0.105 152/2

0.209 152/3

238

0.060 6.046

6.046 नोट-भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर / भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4219 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 23 मई 2017 क्रमांक क/ भू-अर्जन- 2017-252 ( 1 )

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014/ सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम रायपुर में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है । तथा इसके भू-स्वामी /भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूगि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्त्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग का निर्माण ।

ग्राम का नाम रायपुर

रकबा 0.98 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

खसरा

क. भू-स्वामी का नाम पिता का नाम

अन्य सम्पत्ति

अर्जित रकवा हे. में

कुल रकवा हे.में

क.

ग्राम रायपुर

0.06

0.46

67

1 श्रीदेव जगदीश स्वामी जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर

0.11

0.45

65

2 सीताबाई उर्फ सुमनलता पति बालमुकुंद अग्रवाल

0.06

0.36

47/3

3 जगदीश पिता भगवानदास

0.31

15.8

4

4 मंदिर श्री श्यामलाधीश जी श्री जानकीरमण जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर

0.05

02.

23/3

5 वीरेन्द्र पिता अजुद्वी सेन

0.02

2.06

20

6 शालगराम पिता अवधबिहारी

1.42

0.13

22/1

7 रामरतन गनेश पिता किशोरी दमयंती पुत्री किशोरी

1.45

0.12

8.अजुद्वी पिता गोपी सेन

0.49

0.12

9 जगदीश पिता भगवानदास

21/1

22.69

0.98

कुल योग:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

4220

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 7 अ-82-14-15-6846

बैतूल , दिनांक 22 जून 2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि का अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूचि

(1)

बैतूल जिले की तहसील भैसदेही के ग्राम कौड़िया की निम्नानुसार भूमिस्वामियों की भूमि:-

कमांक

भूमि स्वामी का नाम

खसरा नम्बर

रकबा हे ० में

अर्जन का रकबा हे ०

2

3

4

5

1

0.696

233/1

0.121

भदु व० अमृत गोंड सा० देह

2

232

1.093

0.297

सुका व० गडीराम गोंड सा० देह

3

0.971

0.288

206/6

भोप्या व० गुगा, मेहरा सा०देह

4

1.698

238/1

0.144

चुनिया बेवा मोहना, सोजा, घम्मर, जबरसिंह, जबरू व० मोना, रून्दा, कुन्दा पिता मोहना गोंड सा० देह 5

0.889

240/3

0.115 चन्दरलाल व० सम्मु गोंड सा० देह

0.440

244/4

0.320

6

0.889

240/2

0.041

मुन्ना, सम्मू गोंड सा० देह

7

240/1 0.889

0.154 जीरू व० सम्मू गोंड सा ० देह

0.440

244/1

0.082

8

194

1.100

0.129

लालसिंग व० मंगल गोंड सा० देह

9

192

0.651

0.081

कमला जौजे मधु मेहरा सा ० देह

योग

1.772

(2) कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर, एवं स्पिल चैनल हेतु पूरक अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाना है ।

(3) चूंकि कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर एवं स्पिल चेनल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पूरक अर्जन के लिए प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है । 4221 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

प्र. क्र. 3 अ-82-15-16-6846

बैतूल, दिनांक 23 जून 2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि का अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूचि

(1) बैतूल जिले की तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम कटासुर की निम्नानुसार भूमिस्वामियों की भूमि:-

कमांक

भूमि स्वामी का नाम

रकबा हे ० में

नम्बर खसरा

अर्जन का रकबा हे०

15

1

3

2

4

1

0.537

0.150

29/3

झुनिया , बिन्ना, झिंगो कलिया पति नब्बू गोंड सा० देह

2

31

0.482

0.100 गुण्डे व ० गजमन , कज्जो बाई बेवा श्यामू रमेश, लखन, निकेश, व० श्यामू बिस्सो, प्रर्मिला, पिता श्यामू गोंड सा० देह

3

33

0.737

0.080

0.283

0.060

धरमसिंह, धरमू, बनवारी व० जीरू रमको पिता जीरू गोंड सा० देह

54/2

0.413

0.120

55/1

4

52

0.769

0.050

53

2.072

0.100

30

0.299

0.030

बाराती , जिराती व० उदा, बज्जू व० रंजीशा, रामविलास व ० नान्हे, फूला बेवा कारू मकल सकल करनसिह व० कारू , मकल, सकल, करनसिंह व ० कारू गोंड सा ० देह

5

0.316

0.100

55/2

बाबूलाल व० सुम्मर गोंड सा० देह

6

0.866

0.070

54/3

दयाराम वः साबूलाल गोंड सा०देह

7

27

0.583

0.150 सामू व० मंजू, रामजी व ० डोमू गोंड सा ० देह 8

22

0.959

0.030

सुगन्ती बेवा जुल्ला दिनेश, गोलू, व० जुल्ला, मल्लो बेवा हज्जू, पिंकी पिता हज्जू मुंशी व मंगल , गुन्नी, रिंगू गरीबा व० मुंगाजी सम्मल द० मोरे, पुनू व० छोटे, कलसिया पिता डोमा माहो बेवा चुन्नी लीलावती बेवा बलदेव गोंड सा० देह

1.040

कुल योग

(2)

(3) सालीवाड़ा जलाशय योजना के बांध , हेतु पृरक अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाना है । चूंकि सालीवाड़ा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पूरक अर्जन के लिए प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग क्रमांक/ 14974- भू- अर्जन-2017

राजगढ़, दिनांक 23 जून 2017

क्रमांक/ / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

ग्राम जामोन्या गणेश

विवरण

स.क्र .

2

1

निजी

भूमि

स०क ०

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 फूलसिंह पिता लक्ष्मण जाती चमार

2 ग्यारसा पिता शंकर जाती चमार

3

गंगाराम पिता गोपीलाल जाती चमार 4 रमेश पिता मांगीलाल जाती चमार

5 कमलसिंह पिता धनीराम जाती देशवासी 6 हरीप्रसाद पिता बापूलाल चमार

7 रूपसिंह पिता मूलचंद देशवासी

आत्माराम पिता रामप्रसाद देशवासी

8

9 राजेश पिता कमलसिंह जाती देशवाली 10 मुकेशपिता कमलसिंह जाती देशवाली बालाप्रसाद पिता लक्ष्मीनारायण देशवासी 11

12 प्रहलाद जुगलकिशोर पुरषोत्तम पिता कालूराम दांगी

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं ०

कुल

3

5.752 हे0

खसरा नं ० कुल भूमि का रकबा

प्रभावित भूमि योग

4

7 3

0.268

1.000

181/1/1/2

0.252

1.000

181/1/1/3

1.000

0.142 181/1/1/4

1.000

0.082 181/1/1/5

0.213

0.758

178/3

0.200

0.253

178/2/2/3

0.083

1.417

195/1

0.273

2.296

195/2/2/1

0.775

0.058 195/2/1/2

0.273

1.075

195/2/1/1

0.253

0.253

195/2/2/2

201

2.794

0.415 भाग 1 ]

4223

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

प्रेमनारायण घनश्याम पिता राधा किशन दांगी 13

प्रेमनारायण पिता हजारी लाल खाती

14

रामनारायण पिता हजारी लाल खाती 15

जगदीश राधेश्याम पिता हरिवंश

16

लक्ष्मीनारायण पिता गोपीलाल खाती

17

18 मोहन लाल पिता गोपीलाल खाती

19 विष्णुप्रसाद पिता गोपीलाल खाती

कैलाश पिता गोपीलाल खाती

20

रमेशचंद पिता गोपीलाल खाती

21

22 बृजकिशोर पिता बापूलाल खाती

हरिचरन पिता मोतीलाल खाती

23

घनश्याम पिता हरीप्रसाद खाती

24

25 ओमप्रकाश पिता मांगीलाल जाती बलाई 26 गुलाबसिंह पिता घीसालाल जाती गाडरी 27 मुंतजबी पत्नी सैयद जकी अहमद जाती मुसलमान

28 गायत्रीबाई पत्नी भगवान सिंह खाती 29 हरीचरन राधेश्याम पिता मांगीलाल प्रेमनारायण पिता हजारी लाल खाती 30

कैलाश पिता गोपीलाल खाती

31

जगदीश राधेश्याम पिता हरिवंश खाती 32

33 धन्नूबाई बेबा बापूलाल खाती

34 वसन्ती बाई पत्नि बापूलाल खाती

3.029

0.858 202/2

0.253

0.101 203/1/1/1

0.253

0.101 203/1/1/2

0.505

0.135 203/1/2

0.101

0.101

203/1/3/1

0.101

0.101

203/1/3/2

0.101

0.101 203/1/3/3

0.101

0.101 203/1/3/4

0.102

0.102 203/1/3/5

0.051

0.519

203/1/4

4.456

0.273 203/2

0.924

0.258 192/1/1/1

0.100

0.253

193/27/2/1

0.189

1.550

191/1

0.303

2.058

191/2/1

0.316

0.017 189/1/1

0.253

0,075 189/1/2

0.075

0.142

189/2/1

0.142

0.075 189/2/2

0.038

0.142

189/2/3

0.143

0.038 189/2/4

188

0.089

0.045 34

29.154

5.752 भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4224

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक / 14975 - भू- अर्जन-2017

क्रमांक/ / भू- अर्जन/ 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

ग्राम सोनकच्छ

स.क्र.

विवरण

1

2

निजी

भूमि

स०क ०

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

1

रामनारायण शंभूलाल रतनलाल बनेसिंह पिता हजारी लाल

2

गीताबाई पुत्री हजारीलाल ही ५० बड़ीलाल मदनलाल पिताकिशन अनार बाई बेवा पुत्री किशन गुलाब बाई बेवा किशन ही ५० चमार 3

कंवर लाल पिता अमरा राम चरण पिता वंशी लीला बाई पुत्री हीरा बादाम बाई बेवा हीरा चमार

4

रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी

5

रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी

6

रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी

7

रामचरण पिता बंशीलाल चमार

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं ० कुल

3

17.010 हे 0

खसरा नं ० कुल भूमि का रकबा

प्रभावित रकबा

4

3

7

0.810

153

0.035 160

0.038

0.038

0.443

161

0.335

0.194

0.194 154/1

0.300

0.379

162/1

0.413

0.250 154/2

180

0.417

0.030

0.101

0.025 181/2

0.253

0.253 162/2 भाग 1 ]

4225

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

8

गंगाराम पिता गोपीलाल दागी

9

श्याम लाल पिता मंशाराम दांगी

10

मंशाराम पिता देवाजी दांगी

11

मंशाराम पिता देवाजी दांगी

12

मंशाराम पिता देवाजी दांगी

13

मंशाराम पिता देवाजी दांगी

14

मंशाराम पिता देवाजी दांगी

15

शिव नारायण पिता देवाजी दांगी

16

शिव नारायण पिता देवाजी दांगी

17

शिव नारायण पिता देवाजी दांगी

18

शिव नारायण पिता देवाजी दांगी

19

शिव नारायण पिता देवाजी दांगी

20

शिव नारायण पिता देवाजी दांगी

21

शिव नारायण पिता देवाजी दांगी

22

जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी 23

जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी 24

जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी 25

धन सिंह पिता रंग लाल दांगी

26

धन सिंह पिता रंग लाल दांगी

27

कैलाश नारायण पिता रंगलाल जाति दांगी 28

धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी 29

लक्ष्मीनारायण पित रंगलाल जाति दांगी 30

धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी 31

छबीलाल पिता चंपालाल जाति दांगी 32

धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी 33

मीना पत्नी भूपेंद्र जाती अहीर

34

रिंकीठाकुर पिता रतन सिंह अहीर

35

भवरलाल पिता कालूराम दागी

36

गोकुल प्रसाद पिता कालूराम दागी

37

दुलीचंद पिता कालूराम दागी

38

ब्रज मोहन राजेश कुमार पिता नौरंगी लाल कायस्त

39

रतन बाई नौरंगी लाल कायस्त

40

उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी 41

उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी 42

उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी 43

देवराज ना.प.रामप्रसाद सा पिता.बा .

0.020 163

1.354

0.200

0.519

181/1

0.200

0.447

159/5

0.900

1.000

182/1

0.025

0.045

183/1

0.024

0.084

186/1

0.033

0.033

188/2

0.020

0.448

159/4

0.600

0.644

182/2

0.025

0.045

183/2

0.050

0.084

186/3

0.367

0.300 187/1

0.033

0.033 188/3

0.070

0.134

188/4

0.065

0.287

186/2

0.360

1.050

187/2

0.104

0.104

188/1

0.025

0.213

389/1/1

0.185

1.356

537/1

0.065

0.350

389/2/2/11

0.080

0.120

389/2/2/12

0.110

0.320

381/1/1

0.126

0.060 528/5

0.126

0.020 528/6

0.185

0.489

537/3

0.227

0.397

376/1/1

0.396

0.226 376/1/2

0.250

0.110 376/2/1

0.135

0.250

376/2/2

0.250

0.135 376/2/3

0.060

0.303

377/1/1

1.265

0.320 377/2

0.190

0.190

378/1/2

0.058

0.058 379/2/1

0.025

0.025

382/1/2

0.266

0.150 382/1/1 4226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

माता मेवाबाई पत्नी रामप्रसाद जाती दागी 44

राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी 45

राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी 46

भूरी बाई पति छवि लाल जाति दांगी 47

शिवनारायण पिता कालूराम मेवाबाई प्रेम बाई पुत्री कालूराम कस्तूरबाई बेवा कालूराम दागी

48

गोकुल प्रसाद पिता हजारी लाल दागी 49

रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी 50

रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी 51

तुलसीबाई पति गोकुल प्रसाद दागी 52

जयराम पिता श्री लाल दागी

53

अयोध्या बाई पिता गोपी लाल दागी 54

राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी

55

राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी

56

नरेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह दांगी

57

रामप्यारीबाई पिता रामरतन दागी रामनारायण पुरसोत्तम बाबूलाल पिता रामनारायण गायत्री बाई सावित्री बाई पिता रामनारायण गोकलाबाई बेवा रामनारायण दागी

58

मांगीलाल पिता कालू दागी

59

विनोद कुमार पिता रंगलाल गुलकंद अनीता पिता रंगलाल केसरबाई बेवा रंगलाल दागी 60

जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दागी

61

जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दागी

62

चंदरलाल पिता बैजनाथ दागी

63

खैत संसं पचजं इंवरंदु जाति दांगी

64

छबिलाल पिता रामनराय कमलाबाई बेवा रामनारायण दागी

65

रतनलाल पिता गुलाब दागी

66

मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़

67

रतनलाल पिता गंगाधर दागी

68

दुलीचंद पिता गंगाधर दागी

0.291

0.010 282/2

0.202

0.150 379/1

0.132

0.020 379/2/2

0.481

0.215 379/4

0.275

0.750

529/1

0.755

0.275 529/2

0.448

0.110 530/3/2

0.754

0.200 530/3/1

0.922

0.345 530/2/1

1.012

0.253 530/2/2

0.339

0.139 531/1

0.506

0.320 533/2

0.506

0.115 533/1

0.468

0.130 533/3

0.589

0.230 537/2

558

0.797

0.050

2.226

540

0.180 553

0.215

0.405

0.063

554

0.013 555

0.190

0.030

0.379

0.240 556/1

0.380

0.080 556/2

0.638

0.020 549/1

0.050

0.638

549/2

593

1.354

0.600 594

0.101

0.051

0.087

0.040 603/2 भाग 1 ]

4227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

69

मदनलाल पिता गोपीलाल दागी

मांगीलाल पिता जयराम दागी

70

71

भवरलाल पिता देवाजी दागी

72.

रामचरण पिता उकार सुन्दर बाई उकांर जाती दागी

73

रामचरण पिता उकांर सुन्दर बाई उकांर जाती दागी

74

बापूलाल पिता देवा जाती दागी

भवरलाल पिता देवा दागी

75

76

सौरउं बाई पिता सालगराम दागी

77

देवा पिता नाथ हि० 25 पैसे भूली बाई बैवा मांगीलाल कृष्णा बाई ललता बाई ,ना.बा० . पिता मांगीलाल स०प ० माता भूली बाई , सौरम बाई बैवा मांगीलाल जितेन्द्र, विष्णु प्रसाद सुनिता बाई ,गुड्डीबाई, ना० बा० पिता मांगीलाल , स० प० माता सौरम बाई हि० 25 पैसे ,घीसालाल ,मोतीलाल, रामनारायण पिता नरसंग लाल ,हि० 50 पैसे जाति दांगी

78

देवराज पिता मन्नूलाल जाती दागी

79

अमरसिीरामचरण शिवप्रसाद हरी प्रसाद भानु प्रसाद पिता मोतीलाल ही ३४ पैसा आत्माराम पिता छोटेराम ही ३३ पैसे नन्नू लाल पिता हरिराम ही ३३ पैसेजाती देशवाली

80

दुलीचंद पिता गंगाधर दागी

81

मदनलाल पिता गोपीलाल दागी

82

जयराम पिता गोपीलाल दागी

83

हजारी लाल पिता रामा दागी

84

दुलीचंद पिता गंगाधर खाती

85

मदनलाल पिता गोपीलाल दागी

86

मुन्नालाल पिता नारान दागी

87

रंगलाल पिता नारान दागी

88

रूकमाबाई बेवा प्रभुलाल दागी

89

शिवचरण पिता लक्ष्मी नारायण दागी 90

कन्हैयालाल, शिवचरण पिता लक्ष्मीनारायण कौशल्याबाई सुशीलाबाई पिता लक्ष्मीनारायण रोडी बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाती दागी 91

दौलतराम पिता मांगीलाल दागी

92

आत्माराम पिता छोटेराम संपत्त बाई बैवा छोटेराम जाति देशवाली

93

शिवनारायण दयाराम पिता मोहनलाल , जमनीबाई, गंगाबाई , रामकलांगबाई ,पुत्रीयों मोहनलाल जाति दांगी हि० समान्य

94

राजराम पिता मांगीलाल दांगी

0.172

0.150 603/3

0.173

0.173

603/4

0.063

0.033 600/1

0.063

0.033 600/2

0.240

0.220 602/3

0.055

0.155

602/1

0.200

0.200

602/2

1.505

0.505 650

0.100

0.278

652

0.581

0.210 665

0.013

664

0.013

0.080

0.010 663/2

0.161

0.110 663/3

0.160

0.055 663/4

662

0.961

0.641

0.065

0.139

661/1

0.342

0.040 661/2

0.250

0.904

656/1

0.495

0.250 656/2

0.308

0.190 725/1/2

0.126

0.101 725/1/1

0.266

0.253 725/2

0.388

0.195 725/3

0.493

0.090 726

0.683

0.035 727/1

724

1.556

0.250 4228

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

95

भानुप्रकाश पिता मोती लाल देशवाली 96

आत्माराम पिता जगन्नाथ देशवाली 97

घीसीबाई पत्नि आत्माराम देशवाली 98

सोहन सिंह पिता जगन्नाथ सिंह देशवाली 99

कृष्णबल्लभ पिता रतनलाल देशवाली 100

लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल 101

लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल 102

लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल कुल योग किता

0.284

0.015 710/2

0.670

718

0.310 717

0.961

0.475

1.492

0.510 716/2

711

1.404

0.055

1.063

0.420 712/1

2.690

0.525 708/1/1

1.202

0.475 708/2/1

102

51.772 17.010 भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक / 14976 - भू-अर्जन-2017

/ क्रमांक/ / भू- अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । भाग 1 ]

4229

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

अनुसूची(1 )

ग्राम बडोदिया तालाब

विवरण

स.क्र.

2

1

निजी

भूमि

स०क ०

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

1 दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी

2 भगवान सिंह पिता मांगी लाल ,जमना बाई पति भगवान सिंह

3 नारायण सिंह पिता मांगीलाल

4 नारायण सिंह पिता मांगीलाल

5 दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी

6 दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी

7 सोदानसिंह पिता माधोसिंह नट

8 रघुवीर सिंह पिता लालसिंह

9

मदरूपसिंह पिता लालसिंह

10 मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत 11 पृथ्वीराजसिंह पिता रघुवीर सिंह 12 नवीनराज सिंह पिता रघुवीर सिंह 13 द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल

14 द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल

15 मानकुंवर बेबा लालसिंह

16 प्रमीला सिंह पति रघुवीर सिंह

17 छोटेलाल पिता मदन लाल महाजन 18 द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल

19 प्रमीला सिंह पति रघुवीर सिंह

20 छोटेलाल पिता मदन लाल

21 दिनेश कुमार , गोविन्दप्रसाद, सतीश कुमार पिता शिवनारायण , जनकी बाई बैवा शिवनारायण

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है ० कुल

3

25.795 हे 0

खसरा नं० कुल भूमि का रकबा

प्रभावित भूमि

4

5 3

1.517

0.239 53/1

0.239

0.759

53/2

0.239

0.759

53/3

0.158

1.619

56

0.347

0.759

54

0.100

0.367

55/2/2

2.782

0.490 57

0.087

0.556

59/1

0.870

0.557

59/2

1.012

1.265

60

0.400

2.137

61/1

0.200

1.100

61/2

0.291

1.455

1001

0.415

1.075

1000

0.053

0.266

996

0.020

0.101

997/1

0.106

0.531

997/2

0.100

0.499

998/1

0.283

1.417

998/2/1/1

0.228

0.046 998/2/1/2

0.075

0.373

998/2/1/3 4230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

22 मानकुंवर बाई बेवा मानसिंह

23 कंचनबाई बेबा मदन कांछी

24 कंचनबाई बेबा मदन कांछी

25 कंचनबाई बेबा मदन कांछी

26 कैलाश पिता मदन कांणी

27 रामचरण पिता जगन्नाथ आदि

28 कैलाशचंद पिता गंगाप्रसाद महाजन 29 मु रुक्मणि बेवा गंगाप्रसाद महाजन 30 कंचनबाई बेबा मदन कांछी

31 कैलाश पिता मदन कांखी

32 काशीराम पिता मदन कांछी

33 भवरलाल पिता धीसा

34 कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल 35 कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल 36 कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल 37 दिनेश मनोहर पिता बैजनाथ कौशल्या बाई बैवा बैजनाथ

38 दरियाव सिंह पिता घीसालाल

39 दरियाव सिंह पिता घीसालाल

40 भवरलाल पिता घीसालाल

41 दशियाब सिहं पिता घीसालाल

42 राधेश्यान जगदीश प्रसाद

43 राधेशयाम जगदीशप्रसाद वगैरह 44 समुन्दरबाई वैगरह

45 शिवनारायण पिता अमरा

46 संवीक्षा पिता रुगनाथ

47 दिनेश मनोहर पिता बैजनाथ

48 जगदीश संजय पिता कमोद सिंह बगैरा 49 सोवश पिता रूगनाथ

50 समन्दर बाइ कोशल्याबाई कांताबाई पुत्रीया शिवनारायण

51 समन्दर बाई कोशल्याबाई कांताबाई पुत्रीया शिवनारायण

52 कालू राम पिता सोबश

53 गंगाधर पिता शिवनारायण

54 रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ 55 गंगाधर श्रीलाल पिता शिवनारायण सोरमबाई चंदाबाई पिता शिवनारायण जगन्नाथ बेजनाथ पिता मुन्नालाल कालूराम दत्तक सोबक्ष

0.076

0.379

998/2/2

0.202

0.202

1025

0.063

0.063

1026

0.028

0.069

1028/1

0.663

0.993

1028/2

0.076

0.190

1027

0.758

0.353 1029/1/1

0.350

1.518

1029/1/2

0.001

0.164

1029/2/1

0.150

0.165

1029/2/2

0.100

0.164

1029/2/3

0.143

0.177

988

0.030

0.107

991/2

1.252

0.200 986

0.342

0.342

987

0.152

0.100 989/4

0.050

0.050

989/5

0.253

0.180 955

0.127

0.127 989/6

0.051

0.051

957/1

0.160

0.341

957/2

0.100 954

0.190

0.152

0.120 959

960

0.342

0.342

0.040 961

0.367

0.016

0.147

962/2

0.118

0.016 962/3

0.147

0.008 963/2

0.026

0.215

964

1.012

0.562 950

0.024

0.037

944/1

0.222

0.031 944/2

0.070

0.023 944/3

0.057

0.083

945/2 भाग 1 ]

4231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

56 रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ 57 प्रेमनारायण पर्वत पिता किशन नट 58 मांगीलाल , कौशल्या बाई , रेशमबाई, लीलाबाई , पिता जगन्नाथ जाति सेहरिया

59 घनश्याम गोपाल पिता मुंशीलाल नाई जमोन्या गणेश

60 भंवरलाल पिता सरगराम जाति दांगी 61 कनीराम पिता हरलाल

62 गोविंदा पिता प्रभूलाल बलाई

63 गोपीलाल पिता बलराम पट्टा सेरिया 64 अशोक कुमार रामबाबू ललिता पिता प्रेमनारायण

65 अशोक कुमार रामबाबू ललित कुमार पिता प्रेमनाराण जाति कायस्थ

66 ओमप्रकाश श्यामबाबू पिता रामनारायण 67 ओमप्रकाश श्यामबाबू पिता रामनारायण 68 जमनाप्रसाद पिता घीसालाल

69 अयोध्या बाई पिता मांगीलाल

70 घूलजी पिता बभू

71 राधेश्याम पिता हीरालाल जाति खाती 72 कैलाश पिता हीरालाल , शांतिबाई पति हीरालाल

73 कैलाश पिता हीरालाल ,शांतिबाई पति हीरालाल

74 बालाबगस पिता बल्देव खाती

75 बालाबगस पिता बल्देव खाती

76 रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती

77 गप्पूलाल पिता नाथू खाती

78 गप्पूलाल पिता नाथू खाती

79 भगवती बाई बेबा शंकरलाल लक्ष्मीनाराण आदि 80 उमराव सिंह पिता बल्देव खाती

81 राधेश्याम कैलाश पिता हीरालाल खाती 82 जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह

83 जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह

84 श्यामबाबू पुरषोत्तम पिता मोतीलाल बिंदाबाई बेवा मोतीलाल

85 रामनारायण पिता बक्सू

0.095

0.057 945/3

0.873

0.250 483/1

0.040

1.265

483/3

1.265

0.759 483/4

0.632

1.265

482/1

0.778

0.142 395/1/15

0.506

0.496 395/1/8

0.778

0.324 395/1/9

2.752

0.550 449/1

0.257

0.050 450/2

0.700

0.140 449/2

0.059

0.030 450/1

0.563

0.135 451/1

0.626

0.135 451/2

0.885

0.500 452/1

0.045

0.005 415/1

0.045

0.040 415/2

0.095

0.065 416/2

0.177

418

0.090

1.467

424

0.832

1.417

0.600 425

0.068

0.338

426/1

0.050

0.050 427/1

0.068

0.358

426/2

1.252

0.213 431

0.626

0.088 443/1

0.050 444

1.429

0.860

0.936

445

410

0.266

0.150

0.367

0.123 411 4232

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

86 रामनारायण पिता बक्सू

87 मुकेशकुमार पिता दयाराम

88 जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह

89 भंवरीबाई , शांतिबाई पुत्री हीरालाल जाति खाती

90 गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती

91 लखनलाल पिता रामचरण

92 राधेश्याम कैलाश पिता हीरालाल खाती 93 गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती

94 लखनलाल पिता रामचरण खाती

95 प्रेमनारायण पिता भंबरलाल

96 मुकेशकुमार पिता दयाराम

97 जगदीश प्रसाद पिता उमराव सिंह खाती 98 मु भगवती बाई बेबा शंकर लाल

99 मु भगवती बाई बेबा शंकर लाल

100 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 101 कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल खाती

102 श्यामबाबू पुरषोत्तम पिता मोतीलाल बिंदाबाई बेवा मोतीलाल

103 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 104 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 105 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 106 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 107 रमेश पिता भंवरलाल

108 बद्रीलाल पिता पन्नालाल

109 गप्पूलाल पिता नाथू खाती

110 कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल खाती

111 रामकुवंर पुत्री देवीसिंह

112 रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती 113 जगदीश पिता बापूलाल

114 जगदीश पिता बापूलाल

115 रमेश पिता भंवरलाल

116 मोतीलाल पिता दरियावसिंह मांगीलाल धूलजी रामनारायण पिता बक्सू प्रेमनारायण आदि 117 मोतीलाल पिता दरियावसिंह मांगीलाल धूलजी रामनारायण पिता बक्सू प्रेमनारायण आदि 118 सीताबाई पति कालूराम खाती

119 गप्पूलाल पिता नाथू खाती

0.025

0.038

413

0.085 412

0.101

0.152

0.095 414

0.158

0.140 409/1

0.079

0.079 409/2/1

0.079

0.079 409/2/2

0.142

0.010 306/1/1

0.120

0.143

306/2/1

0.142

0.120 306/2/2

0.240

0.291

291

0.215

0.025 309

0.051

0.051

286/2

280

0.291

0.010

0.080

0.050 284/1

282

0.278

0.090

0.080

0.020 284/3

0.070

0.089

285/1

0.008

0.012

285/2

0.063

0.063

286/1

0.051

0.051

287

0.051

0.051

288

0.021

0.021

289/1

0.021

0.021

289/2

0.026

0.069

290/1

0.040

0.070

290/2

0.020

0.051

273/4

0.253

0.253

274

0.045

0.093

275/1

0.015

0.021

289/3

0.122

0.185

275/2

0.240

0.253

276

0.063

0.063

277

0.220

0.246

278/1

0.247

0.085 278/2 भाग 1 ]

4233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

い

120 गप्पूलाल पिता नाथू खाती

121 जगदीश प्रसाद पिता उमराव सिंह खाती 122 रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 123 भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 124 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह

125 रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 126 भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत.

127 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह

128 रामकुवंर पुत्री देवीसिंह

129 रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 130 भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 131 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह

132 रामकुवंर पुत्री देवीसिंह

133 रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 134 भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 135 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह

136 रामकुवंर पुत्री देवीसिंह

137 मांगीलाल पिताघीसा लाल खाती

138 गोवर्धन रामप्रसाद बुधराम पिता गंगाधर बदम्बाई सोद्राबाई पुत्री गंगाधर 139 घीसी लाल गणेशीलाल

140 घीसी लाल गणेशीलाल

141 यशोदाबाई पति मांगीलाल खाती

142 घीसी बाई बेबा मदन लक्ष्मी

143 सिद्धलाल बदीलाल जगन्नाथ पिता रामा है. 87 पैसा. पूनमचंद पिता रमा हर्कुबाई पिता रामा 13 पैसा

144 कैलाश सुरेश पिता आशाराम चमार 145 कैलाश सुरेश पिता आशाराम चमार 146 महेश बाबू पिता रामप्रसाद

147 मांगीलाल पिता चुनीलाल खाती

148 गोवर्धन रामप्रसाद बुधराम पिता गंगाधर बदम्बाई सोद्राबाई पुत्री गंगाधर 149 गोरधन पिता गंगाधर चमार

150 मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद

151 मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद

0.040

0.080

284/2

0.266

0.045 279

0.050

0.050

273/1

0.040

0.051

273/2

0.030

0.050

273/3

0.030

0.092

262/1

0.050

0.091

262/2

0.070

0.092

262/3

0.090

0.092

262/4

0.010

0.095

260/1

0.010

0.095

260/2

0.010

0.095

260/3

0.010

0.094

260/4

0.053

0.053

268/1

0.054

0.054

268/2

0.054

0.054 268/3

0.054

0.054

268/4

0.030

0.215

269/1

0.041

0.041

267/1/1

0.200

0.291

923

0.650

1.328

924

0.150

0.253

585

0.140

0.158

264/1

0.158

0.158

264/2

0.101

0.101

264/3

0.010

0.107

265/2

0.060

0.108

265/1

0.210

0.240

266

0.040

0.098

263/3

0.020

0.098

263/1

0.041

0.041

267/1/2

0.036

0.098

263/2 4234

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

152 मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद

153 कैलाश सुरेश पिता आशाराम

154 कैलाश नारायण पिता कालू राम

155 घीसी लाल गणेशीलाल

156 विठ्ठल प्रसाद पिता शिवनरान

157 घीसी लाल गणेशीलाल

158 घीसी लाल गणेशीलाल

159 घीसी लाल गणेशीलाल

160 कालू राम पिता सोबश

161 श्रीलाल पिता शिवनारायण

162 रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ कली बाई वि लक्ष्मी नारायण

163 केशर बाई पति श्री लाल खाती

164 केशर बाई पति श्री लाल खाती

165 केशर बाई पति श्री लाल खाती

166 कालू राम पिता सोबश

167 रामेश्वर पिता जगन्नाथ आदि

168 श्रीलाल पिता शिवनारायण

169 गंगाधर पिता शिवनारायण

170 रामनारायण पिता बैजनाथ

171 रामनारायण पिता बैजनाथ

योग कुल किता

0.015

0.098

263/4

0.057

0.057

267/2

0.607

0.159 920

0.481

0.481

921

0.025

0.063

922

0.101

0.101

931

0.250

0.658

932

0.070

0.139

930

0.240

0.487

936/1

0.085

0.170

936/2

0.100

0.190

936/3

0.250

0.506

936/4/1

0.035

0.064

936/4/2

0.017

0.017 939/1

0.252

0.130 939/2

0.060

0.100

939/3

0.080

0.100

939/4

0.090

0.100

939/5

0.038

0.038

937

0.150

0.150

938/1

25.795 171

65.626

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

4235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक / 14977 - भू-अर्जन-2017

क्रमांक/ / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

ग्राम जामोन्या जौहार

स.क्र .

विवरण

1

2

निजी

भूमि

स० क ०

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

1

दिनेश राकेश पिता हरिप्रसाद जाती खाती 2

दिनेश राकेश पिता हरिप्रसाद जाती खाती 3

माखनलान पिता भवरलाल

4

भवरलाल पिता देवबगस जाती खाती 5

भारतसिंह माता गुलबहार बेड़िया

6

जीवनपिता उमराओ सिंह जाती बेड़िया 7

काँचीबाई पुत्री बोड़ा २५ पैसा ही जाती चमार रामनारायण पिता सुखराम ही ५० पैसा देवी सिंह पिता मिश्रीलाल प्रकाश कन्हैयालाल पिता शिवनारायण ही २५ पैसा जाती बेड़िया

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं ०

कुल

3

12.194 हे0

खसरा नं ० कुल भूमि का रकबा

प्रभावित भूमि 3

4

7

0.399

0.350 206/1/1

0.158

0.158 245/2

0.827

207/2/2

0.120

0.148

0.148 245/1

0.759

0.450 209/1/1

210

0.342

0.180 211

0.126

0.085 4236

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

8

शिवनारायण पिता सुखराम जाती धाखड़ 9

मांगीलाल पिता नानूराम जाती चमार 10

शिवनारायण पिता मूलचंद जाती धाखड़ 11

लक्ष्मीचंद पिता मूलचंद जाती खाती 12

सुरेश, भारत सिंह, जगदीश पिता मथुरानान जाती धाखड़

13

सुरेश भारत सिंह जगदीश पिता मथुरालाल धाखड़

15

भवरनाल पिता मूनचंद जाती धाखड़ 16

भवरलाल पिता मूलचंद जाती धाखड़ 17

घिसी पत्नी गोविन्द जाती बेड़िया

18

दिलीपसिंह राधेश्याम गोपाल पिता हरिबागस जातीखाती

19

दिन्नीपसिंह राधेश्याम गोपाल पिता हरिबागस जाती खाती

20

सुरेश पिता मथुरालान जाती धाखड़ मांगीनान पिता ईशवरीबागास जाती खाती 21

22

मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती 23

मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती 24

मांगीलान पिता ईशवरीबागास जाती खाती 25

मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती 26

मांगीलान पिता ईशवरीबागास जाती खाती 27

शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती 28

शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती 29

30

शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती 31

32

सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती 33

सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती 34

सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती 35

रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती 36

रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती 37

रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती महेश पिता ईष्वरीबागास जाती खाती 38

39

महेश पिता ईश्वरीबागास जाती खाती 40

महेश पिता ईष्वरीबागास जाती खाती 41

बद्रीप्रसाद पिता जगन्नाथ जाती खाती 42

शम्भुलाल पिता बैजनाथ जाती खाती श्यामनाम पिता दौला जाती चमार

43

44

भवरनाल हरिप्रसाद पुत्र दयाराम राधेश्याम विष्णु गोपाल पिता श्यामप्रसाद जाती खाती

0.070

0.190

215

0.050

0.095

216/2

0.433

0.160 242/1

0.433

0.145 242/2

0.065

0.121

242/3

0.165

0.489

240/1

0.600

0.210 240/2

0.010

0.010

239/2

0.177

0.090 240/3

0.266

0.133 219/1

0.060

0.120

237/1/1

0.015

0.015

239/1

0.070

0.145

238/1/1

0.040

0.063

238/3/2

0.101

0.101

238/4/3

0.099

0.050 234/2

0.463

0.070 281/4

0.026

0.026 238/2/4

0.146

0.110 238/1/2

0.024

0.024

238/2/2

0.090

0.127

238/4/2

0.050

0.132

281/1

0.063

0.063 238/4/4

0.443

0.300 238/2/1

0.040

0.063

238/4/1

0.070

0.560

281/3

0.027

0.027 238/2/3

0.114

0.030 238/4/5

0.694

0.160 281/2

0.027

0.027

238/2/5

0.316

0.250 238/3/1

0.465

0.013 281/5

0.070

0.116

237/2

0.070

0.116

237/3

0.632

0.350 233/1

0.275 276

1.075 भाग 1 ]

4237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

45

अभिषेक पिता विष्णु प्रसाद जाती खाती 46

शिवचरण पिता कुंवरलाल जाती खाती जगन्नाथ पिता मुन्नालाल बद्रीप्रसादा पिता रामकिशन गोकुलबाई बेवा बंसीलाल महेशकुमार पिता बंसीलाल बैजनाथ पिता अमरसिंघ घनश्याम पिता मुंशीनान गोविन्द प्रसाद देवकरण पिता बापूलान मथुराबाई जाती खाती

47

बक्सुपिता देवचंद्र जाती चमार

48

बक्सुपिता देवचंद्र जाती चमार

बैजनाथ पिता भवरनान जाती चमार 49

बीरम पिता काशीराम जाती चमार

50

भवरत्नान पिता दयाराम जाती खाती 51

52

अमरसिंह पिता गोरीनान जाती चमार 53

हरलान पिता मुन्ना जाती चमार

आनंदीनान पिता घीसानाल जाती खाती 54

रामकवारी पिता गंगाराम जाती खाती 55

56

नीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती 57

नीनाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती 58

लीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती 59

रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती 60

घीसानान पिता बैजनाथ जाती खाती 61

कमल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाती चमार 62

63

कमल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाती चमार जीवनमाता रईसा जाती बेडिअ

64

65

मुकेश माता चंदा बेड़िआ

शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाती धाखड़ 66

67

राधेश्याम पिता जगन्नाथ जाती धाखड़ 68

शिवचरण पिता मुंशीलान जाती खाती 69

कैलाशा पिता मुंशीलाल जाती खाती 70

कैलाशा पिता मुंशीनान जाती खाती 71

बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती 72

बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती 73

लक्ष्मीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती 74

0.180

0.500

277/1

0.170

0.499

277/2

0.080

0.196

275/1/1

0.200

0.392

279

0.070

0.152

275/1/2

0.200

0.740

275/2

0.115

0.443

278

0.110

0.215

280/1

0.250

1.379

280/2

0.140

0.234

282/1

0.180

0.234

282/2

0.278

0.245 312

0.010

0.418

313/1

0.417

0.010 313/2

0.180

0.358

314/1

0.051

0.010 490/4

0.360

0.426

314/2

0.350

0.936

493/1

0.170

1.012

493/2

0.150

0.425

493/3/1

0.425

0.340 493/3/2

1.189

1.000 492/1

0.730

1.180

492/2

0.025

0.135

490/5

0.135

0.030 490/6

0.100

0.135

490/13

0.030

0.130

490/7/1

0.065

0.130

490/12/1

0.060

0.175

490/23/2

0.130

0.030 490/7/2 4238

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

लक्ष्मीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती 75

नक्ष्मीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती 76

77

शिवनारायण पिता मुंशीलाल जाती खाती रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती 78

रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती 79

शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाती धाखड़ 80

घीसानाल पिता बैजनाथ जाती खाती 81

82

शिवचरण पिता मुंशीलाल जाती खाती 83

शिवचरण पिता मुंशीनान जाती खाती लक्ष्मीनारायण पिता दरियाव सिंह जाती खाती 84

शिवचरण पिता ईशवरीबख्श जाती खाती 85

रमेशचंद्र पिता ईशवरीयबाक्स जाती खाती 86

87

सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ 88

मांगीलाल पिता ईशवरीयाबक्स जाती खाती 89

महेश पिता ईशवरीयाबक्स जाती खाती किशनलाल पिता इसवरियाबक्स जाती खाती 90

रामचरण पिता दरियाव सिंह जाती खाती 91

रमेशचन्द पिता घीसालान जाती खाती 92

देवबगस पिता हरिराम जाती खाती 93

योग कुल किता

0.080

0.130

490/12/2

0.080

0.175

490/23/1

0.120

0.135

490/14

0.437

0.437

490/15

0.035

0.100

490/20

0.080

0.379

490/16/1

0.050

0.280

490/16/2

0.060

0.163

490/21

0.060

0.163

490/22

0.040

0.100

490/24

0.013

0.038

499/1

0.038

0.038

499/2

0.038

0.038

499/3

0.038

0.038

499/4

0.038

0.010 499/5

0.225

0.569

244

0.030

0.100

490/27

0.050

0.278

478/1

0.080

0.310

478/2

12.194

28.323

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4239

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक/ 604 - भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. 03-अ-82-2016-17

रतलाम, दिनांक 28 जून 2017 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम सेमलखेडा एवं कोलपुरा , तहसील सैलाना जिला रतलाम मे नाहरखोरा तालाब के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2 / 2014/ सात/ 2ए/ भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । ग्राम सेमलखेड़ा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 18

क्र

खसरा क्र

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित

4

2

3

1

169/1 1 नाकला पिता हिन्दुडा भील

1.000 2 मलिया पिता तोलिया

169/2

226

1.170 3 मलिया पिता तोलिया

229

0.190 4 बारिया, नन्दु पिता हुमला

0.150

230

5 बारिया, नन्दु पिता हुमला

0.300

231

6 दित्या पिता बदिया निनामा

232

0.550 7 मकना पिता हिन्दुडा

1.200

233

मेमजी पिता विश्या भील

8

234/2 9 बाबूलाल पिता जाल्या भील

234/3 10 नाकला पिता हिन्दुडा

ग्राम कोलपुरा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 18

क्र

खसरा क्र

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित

4

3

2

1

103

1 रामी पति फुलजी भील

1.000 2 छगनलाल पिता देविंग भील 105/2

1.000 3 वागजी पिता देविंग

153/3

1.000

105/4 4 कालु पिता नागजी भील

106

5 हिन्दु वगैरा

6

107

नागजी पिता रूपा भील

परिसम्पत्ति का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

असिंचित

कुल

7

6

5

0.260

0.260

1.000 कुआ कच्चा एक

1.170

0.190 कुआ कच्चा एक

0.150

0,300

0.550

कुआ कच्चा एक

1.200

कुआ कच्चा एक टापरी एक

0.850

0.850

1.000

1.000

परिसम्पत्ति का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

असिंचित

कुल

7 5

6

0.250

0.250

1.000

1.000

कुआ कच्चा एक

1.000 कुआ पक्काएक, टापरी एक

0.070

0.070

0.760

0.760 4240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक 606 - भू- अर्जन- 2016-17 - प्र.क्र. 02- अ- 82-2016-17

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूतपाड़ा तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए / भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् पसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम भूतपाड़ा तहसील बाजना पटवारी हल्का नंबर 21

क्र

खसरा क्र कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

3

2

1

145 1 पुंजा पिता बिज्या भील

141 2 पुंजा पिता भेरा राव

138 3 फुलजी, गोतमा, देवला पिता देहलिंग , हि. 1/4 राधी पिता मेहजी हि. 1/4, रंगजी, वरसिंह पिता केहरिंग हि. 1/4 , गलिया, रामा पिता भाणजी, हवजी, गोतमा पिता हूरजी, लालू, मनीष, ना.ना. नाबालिग पिता रामा ना.बा. सर माता , मसरू व मसरू बेवा रामा भील

11 4 फूलजी, गोतम, गलिया, रामा पिता भाणजी, देवला पिता केहरिंग भील

100 5 कंकूबाई बेवा बिज्या भील

101 6 भावजी पिता नागजी भील

86 7 वागजी, कालू, बादरू पिता हकरू व जाली बेवा हकरू, मकरा, राज्या पिता जोगडिया भील

84 8. वरसिंह पिता मेहजी भील

113 लालू पिता रूपा भील

9

115 10 हवजी, गोतम पिता हुरजी, रंगजी, वरसिंह पिता केहरिंग , लालू, मनीष ना.ना. नाबालिग सर परस्त मसरू व मसरू बेवा रामा भील

117 11. बदिया, मडिया, नाकु पिता हकरू व पुंजी बेवा हकरू

135 12 प्रकाश पिता मांगू, जीवा बेवा मांगू, शांती, शंभू पिता नाकु, दुर्गा पिता नाकु. ना.बा. सर परस्त माता, बददू व बददू बेवा नाकु

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा परिसम्पत्ति का विवरण (हेक्टेयर में) असिंचित

कुल

सिंचित

7

6

5

4

0.200

0.200

1.040

1.040

0.600

0.600

0.420

0.420

0.180

0.180

0.170

0.170

0.100

0.100

0.170

0.170

0.100

0.100

0.400

0.400

0.400

0.400

0.120

0.120 4241 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक 608- भू-अर्जन-2016-17- प्र.क्र. अ- 82-2016-17

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सांसर तालाब तहसील सैलाना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/ 2ए / भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम सांसर तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 32

खसरा क्र

क्र

परिसम्पत्ति का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित कुल

सिंचित

6

7

5

4

3

2

1

0.500

0,500

221/1/3

1 रूपजी पिता वरसिंह

1.400

1.400

222/4

2 माना, नरसिंह पिता कलजी, बददीबाई, देवाबाई पिता कलजी

0.320

0.320

222/1/1/4

3 सूरज, नानालाल, लक्ष्मण पिता हरिराम , दूदा पिता देवा, ऐतरी, सुगन, नानी पिता देवा व हकरी बेवा देवा

0.400

0.400

632/12

4 शंकर, शंभू पिता हुरजी मांगू लीला पिता हुरजी

0.100

0.100

632/40/1

5 नारजी पिता मानजी

0.100

0.100

632/40/2

6 भाणजी पिता मानजी

0.200

0.200

632/52

7 कैलाश , बद्री, छगन, विनोद पिता थावरा, पुत्री देवली, नानीबाई, गुडडी, सीमा पिता थावरा व कंचनबाई बेवा थावरा व हुकलीबाई बेवा थावरा भील

0.340

0.340

686/1

8 शांती पिता उदा भील

0.330

0.330

686/2

9 किशन पिता उदा भील

0.100

0.100

685/5

10 किशन पिता उदा

0.330

0.330

686/3

11 नाथु (वयस्क), भूरालाल, विनोद, विकास , राजू (अवयस्क) पिता मानसिंह, रकमा, पायल (अवयस्क) पिता

मानसिंह, गुडडीबाई बेवा

मानसिंह भील

0.340

0.340

686/4

12 देवीलाल, कमल, अनिल, बबलू, अजय पिता बद्री, अनीता, सुनीता पिता बद्री, मीराबाई बेवा बद्री भील

0.340

मकान 01

0.340

686/5

13 रामचन्द्र पिता उदा भील

मकान 02

0.500

0.500

685/8

0.340

0.340

686/6

0.400

685/1

0.400

मकान 01 685/1 में मकान 14 जीवन , पप्पू, मुकेश पिता नराण, कमला, कारी, रामी, भूरी, कान्ता, मांगू, धापुडी पिता नराण, गंगा बाई बेवा नराण

0.200

0.200

683

15 जगजी, नारजी, प्रभू, रामिंगा

0.400

0.400

पिता उंकार भील

688

0.080

0.080

690

0.300

0.300

184/2

16- अमरा , बारजी, जोरजी, नारजी, मानजी पिता दीपा व बेबु पिता रायसिंह (अवयस्क) वेस्ती बेवा रायसिंह भील 4242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक 610 - भू-अर्जन- 2016-17 -प्र.क्र. 01/अ-82-2016-17

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गढ़ीकटारा कला तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014 /सात/ 2ए/ भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्ताबित है । अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम गढीकटारा कला तहसील बाजना पटवारी हल्का नंबर 18

क्र

खसरा क्र कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

सिंचित

4

3

2

1

59 1 वरसिंह पिता फूलजी

106 2 देवा पिता नाथू

107 3 कचरू पिता फुलजी

108 4 मोहन, प्रभू, रमेश पिता धनजी, राजू बेवा धनजी, ओमप्रकाश, अनिल कुमार पिता मनमचन्द्र व सुमित्रा देवी बेवा मनमचन्द्र, कैलाश पिता थावरा व गुडडा पिता बापुडा व रकमा बेवा बापुडा भील

109 5 गोतम , थावरिया, नानिया, जीवणा पिता दित्या

0.08

6 गोतम पितां वरसिंह

111/2 0.08,

7 दोलसिंह पिता वरसिंह

0.14

112 8 गोतम पिता दूदजी

0.14

113 9 मांगू पिता दूदजी

0.14

114 हीरा पिता दूदजी

10

116 हमीरा पिता बदिया

11

238 12 मेहन, प्रभू, रमेश पिता धनजी व राजूबाई बेवा धनजी

0.40

58 वरसिंह पिता वेस्ता

13

परिसम्पत्ति का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

असिंचित

कुल

7

6

5

1

0.65

0.65

0.80

0.80

1.15

1.15

0.60

0.60

0.44

0.44

0.08

0.08

0.14

0.14

0.14

0.30

0.30

0.10

0.10

0.40

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुंद्रियाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4243 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्रमांक/ 35 अ- 82-2016-17-6177

सागर, दिनांक 29 जून 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर म.प्र. को बीनाजी- रानीताल- बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुचंमार्ग निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

बीनाजी- रानीताल-बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुचंमार्ग निर्माण कार्य हेतु

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

देवरी

2. तहसील

बीना

3. ग्राम

32

4. पट.ह.नं.-

0.40 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

भूमिका प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

खसरा नंबर

कुल रकवा (हेक्टयर में )

स्वामित्व का प्रकार

सरल क्र.

6

7

5

4

3

2

1

0.400

3.670

375

भूमिस्वामी

1 श्रीमति गिरजाबाई जोजे बहादुरसींग साकिन ग्राम बीना तहसील देवरी जिला सागर

0.400

01 3.670

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15- (7)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी । भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 4244

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक/ 25 अ-82-2016-17-6242

सागर, दिनांक 30 जून 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम सागर की बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

(1) परियोजना का नाम

बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

रहली

2. तहसील

गोपालपुरा

3. ग्राम

33

4. पट.ह.नं.-

0.47 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

सरल

भूमि स्वामी का नाम / फ़्तिा का नाम

भूमिका प्रकार

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

कुल रकवा (हेक्टयर में )

क्र.

7

6

5

4

3

2

1

0.010

0.040

4/1

भूमिस्वामी

1 राजबाई पुत्री झल्ले, कपूरीबाई वेवा झल्ले साकिन कांसलपिपरिया भूमिस्वामी

0.380

5/1

भूमिस्वामी

2

0.080

0.470

5/2

श्री परसू पिता मोहनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली

0.020

7/1

3

भूमिस्वामी

श्री विनोद कुमार पिता रतनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली

0.250

0.270

7/2

भूमिस्वामी

4 श्री विनोद कुमार, दिलीप कुमार पिता रतनलाल साकिन देह

1.040

5

भमिस्वामी 9/2

0.020

0.080

9/7

श्री राजेश कुमार पिता भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी

0.040

0.250

9/4

भूमिस्वामी

6 श्री धरमदास पिता राजाराम निवासी ग्राम बांसाकलां

0.050

0.200

9/5

भूमिस्वामी

श्री रतन पिता राजाराम निवासी बांसाकलां

7

0.020

0.200

9/6

भूमिस्वामी

8 श्री हिम्मत पिता राजाराम निवासी बांसाकला तहसील पथरिया

0.470

2.950

10

योगः- 4245 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, संभागीय प्रबंधक , मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी । भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है । सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासन की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली मे) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हपलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 4246

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 01 - अ- 82-2016-17-4723 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (2) ब्यौहारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.626

(1) शहडोल

(3) बिजहा

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.

दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यौहारी जिला शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 03 - अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर

(हे. में)

(6) ग्राम रकबा (4)

141/2

0.132

(1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर उदयपुर (3)

141/3

0.025

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग,

योग . 0.157

हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की ( बेरजा) मायनर के निर्माण हेतु.

क्रमांक 2 , डबरा, जिला

ग्वालियर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4247 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

प्र. क्र. 04 - अ- 82-16-17 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में)

(4)

(6) (3) बिजौली 1555

(1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

0.090

हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की ( रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री ) की 3 एल माइनर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर , दिनांक 16 जून 2017

प्र. क्र. 06- अ-82-16-17- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में)

(4)

0.130

(1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(3) बनारपुरा

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु. 124/6 145 0.115 योग .. 0.280

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

4248

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

प्र. क्र. 07- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में )

(6) (2)

(4)

(5)

0.139

(1) ग्वालियर ग्वालियर

(3) गणेशपुरा 189 योग .. 0.139

हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 17 जून 2017

प्र. क्र. 164- अ-82 - वर्ष 2014-15 . भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम कुंवरपुर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष की के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(2)

(6) (3)

(4)

(5)

(1)

निजी भूमि रकबा 286.33 है.

पन्ना अजयगढ़ कुंवरपुर

कार्यपालन यंत्री जल- संसाधन संभाग, पन्ना.

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

प्र. क्र. 165- अ- 82-वर्ष 2014-15. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम वनहरीकला स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1)

(3)

(2)

पन्ना अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 190.585 है.

बनहरीकला

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पन्ना.

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 166- अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हनुमतपुर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

कुल अर्जित निजी

भूमि क्षेत्रफल

(हैक्टेयर में) (1)

(3)

(4) (2)

पन्ना अजयगढ़

हनुमतपुर निजी भूमि रकबा 81.235 है.

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल-

संसाधन संभाग, पन्ना.

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 19 जून 2017

प्र. क्र. - 05- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 4250

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (2)

(3)

(4) (1)

1.78 दतिया दतिया

लमायचा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया ( म. प्र.) .

दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की लमायचा माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 06- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग

(3)

(4) (1)

(2)

दतिया

1.17 दतिया चितुवाँ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया ( म. प्र. ) .

दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की गंधारी माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4251

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

प्र. क्र. - 07- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (2)

(3)

(4) (1)

0.31 दतिया दतिया फुलरा

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया ( म. प्र.) .

दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की फुलरा माइनर के निर्माण हेतु.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 08- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

लगभग (2)

(3)

(4) (1)

दतिया दतिया

0.70

दीवान की रूँद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र. ) .

दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

4252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

प्र. क्र. - 9 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (1)

(3)

(2)

(4)

खैरी

दतिया

3.21 दतिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र. ) .

दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , दतिया , सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 10- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (1)

(2) (3)

(4) दतिया

दतिया

4.39

अगोरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र.) .

दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की अगोरा एवं लमायचा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

प्र. क्र. - 11 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (2)

(3)

(1) दतिया दतिया

(4) 1.93

राजापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया ( म. प्र. ) .

(6) दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 22 जून 2017

क्र. 390 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा . 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)

(1) सतना

(4) 4.359

(3) बरदाडीह

रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अनुसूची धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे कार्यालय सतना जिला सतना ( म. प्र.) .

ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 22 जून 2017

क्र. 6890 - भू- अर्जन-01-अ-82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन जिला

ग्राम

अशासकीय

तहसील

का विवरण

खसरा

कृषक का नाम

धारा 11 द्वारा प्राधिकृत

क्रमांक

अर्जनीय संपत्ति का विवरण

अधिकारी

(7)

(2)

(4)

(5)

(6)

(8) (3)

7/3

श्रीमती

(1) हरदा

कार्यपालन यंत्री,

सिराली डगांवाभट्ट

01 नलकूप

जल संसाधन

मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव .

संभाग, हरदा.

अनुसुईया बाई पति नर्मदाप्रसाद

(2 ) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा.

(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 6896- भू- अर्जन-03-अ-82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

अर्जनीय

धारा 11 द्वारा

जिला

अशासकीय

तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

खसरा

कृषक का नाम

प्राधिकृत अधिकारी

क्रमांक

संपत्ति का विवरण

(8) (2) (3)

(6)

(7)

(5)

(4) 7

सिराली

(1) हरदा

जूनापानी

श्री शिवचरण

01 नलकूप

ताराचंद

पहटकलॉ माइनर निर्माण में पूरक

प्रस्ताव .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.

( 2 ) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा.

(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

भाग 1 ]

4255

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. 6900- भू- अर्जन- 04-अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

ग्राम

जिला तहसील

अशासकीय खसरा क्रमांक

(4) 50/1 (2) सिराली

(1) हरदा

(3) धूपकरण

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण कृषक का नाम

धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय संपत्ति कां विवरण

(5) 01 कुओं

(6) श्री रामाधार मोहनलाल

(8) मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव.

(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.

(2 ) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा.

(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 6902- भू- अर्जन-02-अ- 82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

ग्राम

तहसील

अशासकीय खसरा क्रमांक

(4)

114/1 (1) हरदा

(3) कालकुण्ड

(2) सिराली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण कृषक का नाम

धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय संपत्ति का विवरण

(5) 01 कुआँ

(6) श्री गेंदालाल नान्हाजी

(8) मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव .

(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.

(2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा.

(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4256

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 24 जून 2017

प्र. क्र. 10- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल , का निर्माण का किया जाना है , इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1) (2)

(4)

15.000 टीकमगढ़ लिधौरा फतेह का खिरक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12

का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी जतारा .

सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ - 82-2016-17. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध, एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है , इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

(हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

लिधौराखास

10.000 टीकमगढ़ लिधौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12

का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू- अर्जन अधिकारी जतारा.

सतधारा तालाब के बॉध एवं स्प्रिल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

70.000 लिधौरा

टीकमगढ़

लिधौरा उगड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12

का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी जतारा.

सतधारा तालाब के बॉध एवं स्प्रिल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

प्र. क्र. 13 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

लिधौरा जंगल

40.000 टीकमगढ़ लिधौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी जतारा .

सतधारा तालाब के बॉध एवं स्प्रिल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल , का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

35.000

गोटेट खास

लिधौरा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी जतारा .

सतधारा तालाब की नहर. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

रूपगंज

15.000 लिधौरा

टीकमगढ़

अनुसूची

1 ) एवं 12

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी जतारा.

सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है. प्र. क्र. 16- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध 4258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है , इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4)

15.000 (2) लिधौरा

(1) टीकमगढ़

विजयपुर

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) भू-अर्जन अधिकारी जतारा.

सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है , इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

15.000 (2) लिधौरा

(1) टीकमगढ़

(3) पैतपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

जतारा.

भू- अर्जन अधिकारी

सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 30 जून 2017

पत्र. क्र. भू- अर्जन- 2016-17-2654.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट में) (2)

(4) 3.00 (1) दमोह पथरिया

(3) सांसा

योग 3.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

साजली मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग , हटा, मुख्यालय

दमोह.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग , हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

4259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 19 जून 2017

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 4-अ-82-2016-17-2422.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- ब्यौहारी

(ग ) ग्राम- बिजहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि ) 52.486 हे. डूबक्षेत्र खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

573/2/1

0.203

475

1.058

478/6

0.255

0.809

469/8

0.142

515/4

0.474

550/1 च

0.884

539/2

0.350

585/ 1 क

579/1

0.369

590

0.457

481

0.749

581/1

0.536

538/1

0.925

1.271

577/1

577/2/1

0.257

0.346

581/2/1

581/2/2

0.180

538/2/1

0.112

(1)

(2)

0.206

543/1

585/ 1ख

0.350

0.162

579/5

539/3

0.352

548/2

0.185

532/3

0.308

513

1.137

0.607

514

0.547

511

0.200

507

0.486

540

0.308

532/4

0.063

539/1 क

0.063

539/ 1ख

539/1 ग

0.064

548/1क

0.123

0.124

548/1ख

0.123

548/1 ग

578/1 ख

0.422

570

0.607

0.462

575

0.405

573/3

506/3/1

0.135

529/2

0.196

529/1

0.197

0.170

478/5

0.166

537

469/6

0.385

0.125

478/1

1.999

549

0.133

599/1

0.665

599/2

0.120

469/4क

0.235

515/3

0.121

579/3

0.121

579/4

0.079

579/6

0.209

585/1 ग

543/2

0.207

0.270

598/2/ख 4260

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

479

0.898 571/1/1

0.303

0.385 571/1/2

0.142 571/1/3

571/1/4

0.303

0.081 571/2

0.340 572/1

0.808 484/1

589

0.233

0.615 530

480

0.539 515/2

0.186

0.617 550/ 1 ख

0.202 469/3

478/3

0.335

0.370 534/2

582/2

0.270

0.235 574

482

1.125 512

1.023

0.128 469/7

550/1 ङ

0.158 536/1 क

0.401 578/1 क

0.566 525

0.809 527

0.583 547

1.236 534/1

0.185

0.271 582/1

476

0.943 541/1

0.176 541/2

0.176 542

0.370 542/2

0.175

0.377 542/3

542/4

0.920 542/5

0.016

0.405 510

588

0.136

0.079 579/7

885/1 घ

0.121 (1)

(2)

573/4

0.809

0.101

536/2

578/2

0.140

0.964

524/1/2

550/ 1 /ग

0.158

0.158

550/ 1/घ

469/5

0.216

478/4

0.121

0.269

598/2/क

0.445

532/1

0.270

598 /2 /ग

1.364

473

579/2

0.125

885/2

0.393

0.328

580

0.093

515/1

0.539

506/1

0.173

532/2

1.482

535

506/3/2

0.135

1.036

477

0.100

536/ 1/ख/ 1

533/4

0.376

0.100

590/2

1.000

524/1/1

550/2

0.312

0.314

550/1

538/2/2

0.256

0.257

577/2/2

0.346

581/2/2

0.140

553

478/2

0.171

0.340

572/2

.52.486

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दुधरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , ब्यौहारी/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 19 जून 2017

प्र. क्र. 2- अ- 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम- दुर्गापुर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल-2.46 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

707

0.06

0.03

710

709/2

0.04

711

0.08

708

0.02

742

0.04

0.07

771

0.02

651

652

0.03

0.04

712

669

0.04

683

0.04

568

0.08

897

0.04

647

0.06

858

0.03

681

0.04

686

0.06

684

0.01

670

0.02

682

0.03

648

0.02

(2)

(1)

0.04

650

653

0.04

0.02

655

0.04

867

895

0.08

770

0.05

0.10

751

759

0.03

0.07

857

861

0.03

862

0.05

0.02

863

764

0.11

769

0.02

0.08

773

925

0.06

0.02

928

0.03

930

0.07

919

567

0.06

0.01

898

924

0.02

927

0.04

865

0.05

566

0.05

768

0.03

894

0.05

929

0.11

0.02

709/1

0.02

772

752

0.13

668

0.01

कुल रकबा. 2.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी 4262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम-पिसनारी

(घ) अर्जित क्षेत्रफल-1.10 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.16

90/1/1 , 90/1/2 , 90/2

111

0.02

110

0.12

113

0.04

114

0.01

0.06

121

104

0.07

101

0.01

102

0.10

0.20

126

0.06

108

109

0.04

0.12

127/1 , 127/2

100

0.01

129

0.01

0.03

98/1, 98/2

0.04

128/1 , 128/2

कुल रकबा. 1.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 22 जून 2017

प्र. क्र. 01- अ-82- भू- अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बड़ामलहरा

(ग) ग्राम- कुड़ैला

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-109.696 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

20/1

0.235

20/2

0.364

25

0.210

29/4/1

0.161

30

0.304

31

0.611

32

0.405

0.636

33/1/1

33/2

0.664

34

0.745

44

0.066

85/2

0.445

0.704

85/3

87

0.674

0.226

91/2

95

0.200

99/3

1.295

0.213

116

117

0.283

118

0.243

0.162

119 भाग 1 ]

4263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

0.287 121

0.405 122

123

0.121 124

0.210

0.425 125

126/2

0.344 131

0.401 133

0.263 135

0.028 136

0.069 137/1

0.322 137/2

0.312

0.247 138

140

0.032

0.251 141

142

0.401 143

0.154 144

0.344 145

0.279

0.304 146

0.170 147

148

0.146 150

0.534

1.214 151

152

0.567 160

0.749 161/1

0.118 161/2

0.117 161/3

0.079 161/4

0.074

0.082 161/5

163/1

0.142 163/2

0.141 164/1

0.158 164/2

0.158 165/1

1.603

0.401 165/3/1

0.400 165/3/2

165/2

0.801 166

0.522 167

0.845

(2)

(1)

170

0.486

0.297

171/1

171/2

0.299

171/3

0.298

171/4

0.298

0.297

171/5

174/2

0.295

0.210

177

0.328

181

0.338

183/1

0.038

183/2/1

183/2/2

0.300

186

0.821

0.397

187

0.292

188

0.923

190

194

0.541

0.283

197/2

0.287

199

200/1

0.359

0.358

200/2

201

0.231

0.255

202

203

0.032

205

0.312

206

0.437

207

0.299

0.417

214

216/1

0.147

0.148

216/2

217

0.939

0.120

219/1/1

0.121

219/1/2

0.281

219/2

0.057

220

0.397

221

0.251

226/1

0.251

226/2

227/1

0.336

0.336

227/2

0.032

228 4264

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

0.579 230

0.717 232

235/1

0.586

0.587 235/2

237/1

0.596 237/2

0.555

0.554 237/3

0.450 237/4

237/5

0.354

0.051 238/1/1

0.051 238/1/2

0.053 238/1/3

0.051 238/2

239/1/1

0.153

0.153 239/1/2

239/1/3

0.152

0.153 239/1/4

0.144 239/2

0.121 240/1/1

240/1/2

0.091 240/1/3

0.031

0.527 240/2 शा. न . ( 240/3 ,

240/4)

241/1/1

0.129 241/1/2

0.129 241/1/3

0.127

0.129 241/2

259/1

0.183

0.040 259/2

260/1

0.004

0.004 260/2

262/1

0.204 262/2

0.205

0.023 263/1

263/2

0.022 264

0.020 265

0.024 267

0.190 269

0.040

0.182 270

271

0.119

(2)

(1)

0.125

272

273

0.186

274

0.198

0.162

275

0.024

276

0.089

277

0.045

278

0.040

279

0.004

280

0.008

281

282

0.020

0.012

283

0.296

285/1

0.295

285/2

0.316

287

0.190

288

0.134

289

0.567

290

0.502

291

0.709

293

0.057

294

295

0.809

0.071

296/1

0.200

296/2

297

0.049

298/1

0.016

0.012

298/2

0.105

302

306

0.036

0.611

307

0.008

308

309

0.575

310

0.356

0.729

312

0.049

313

0.308

315

0.170

316

317

0.020

1.052

318

1.396

320

0.049

321

0.275

322 भाग 1 ]

4265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

323

0.239

0.640 324

325

0.057 326

0.397 327/1/1

0.086

0.086 327/1/2

327/1/3

0.086 327/2

0.086

0.040 328/1

0.013 328/2

329/1

0.193

0.192 329/2/1

329/2/2

0.192 329/2/3

0.192 330/1/1

0.137 330/1/2

0.137 330/1/3

0.137 330/2

0.136

0.008 331/1

0.008 331/2

331/3

0.008

0.008 331/4

0.024 332/1

0.025 332/2

333/1/1

0.062 333/1/2

0.063

0.063 333/2

0.095 336

0.073

0.065 337

0.409 338

0.061 339

340/1

0.089 340/2

0.089 341/1

0.083 341/2

0.083 356

0.031 360

0.004 361

0.184 362

0.036 363

0.310 (1)

(2)

364

0.049

366/1

0.053

0.005

366/2

0.057

377

378

0.213

0.182

379

380

0.081

0.222

381/1

0.222

381/2

382/1

0.020

0.020

382/2

0.174

383/1

383/2

0.174

0.283

384

0.016

385/1

385/2

0.018

0.057

386

0.138

389

390

0.291

0.297

391/1

0.033

391/2

0.200

392/1

392/2

0.201

393/1

0.027

0.026

393/2

394/1

0.182

394/2

0.182

395

0.494

396

0.142

397

0.053

0.053

399/1

399/2

0.053

0.087

401/1

0.087

401/2

402

0.073

0.406

404

0.018

405/1

405/2

0.018

0.546

406/1

406/2

0.546

0.057

407/1 4266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(2) 407/2

0.056

0.028 409

410/1/1

0.489 410/1/2

0.559

0.103 410/2

0.073 411

412

0.269

0.052 413

415

0.142 418/1

0.040 418/2

0.021 419/1

0.009 419/2

0.009 419/3

0.009

0.013 419/4

419/5

0.013

0.279 420/1

420/2

0.332 420/3

0.163 420/4

0.186 420/5

0.220 421/1

0.062 421/2

0.063 421/3

0.021 425/1

0.720 425/2

0.720

0.024 426/1

0.020 426/2

427

0.081 428/2

0.030

0.057 429

435/1

0.347 435/2

0.096 436/1

0.024

0.020 436/2

0.005 436/3

436/4

0.004

0.035 451

452

0.328 453/1

0.010 455

0.023

(2)

(1)

509/1

0.101

509/2

0.101

0.077

628/1

628/2

0.014

0.008

631/1

0.005

631/2/1

631/2/2

0.014

631/2/3

0.026

632/1

0.249

632/2

0.239

0.235

633

634

0.534

0.184

635/1

0.184

635/2

683/3

0.032

685/1

0.053

687

0.214

689

0.134

0.336

690

0.263

691

692/1

0.325

692/2

0.412

693

0.299

694

0.040

695

0.275

698

0.425

699

0.706

700

0.352

701

0.672

702

0.466

703

0.077

704

0.210

706

0.455

707/3

0.249

707/4

0.068

0.165

707/5

708

0.255

709

0.668

710/1/1

0.192

710/1/2

0.192

710/1/3

0.193 भाग 1 ]

4267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(2) 710/1/4

0.288 710/1/5

0.288 710/2

0.567 711/1

0.676 711/2

0.547 711/3

0.849 711/4

0.571 712

0.769 717

0.713

0.890 718

0.983 719

720

0.466 721

0.672 722

0.450 723

1.173 724

0.494 725

1.708 726

1.100

0.045 729

731

0.437 732

0.057

0.687 740/1

740/2

0.385 740/3

0.728 741/1

1.066 741/2

1.068 742/1

0.307 742/2

0.308 742/3/1

0.153

0.154 742/3/2

0.464 743/1

0.335 743/2/1

743/2/2

0.799

1.599 743/2/3

0.445 744/1

0.445 744/2

744/3

0.445 746

1.376 748/1

0.371 748/2

0.381 748/3/1

0.186 748/3/2

0.185

(2)

(1)

751/1

0.145

751/2

0.173

751/3/1

0.116

751/3/2

0.116

0.311

754/2

0.400

759/1

0.400

759/2

0.146

764

777/8/1

0.039

777/8/2

0.039

0.180

777/8/3

योग 109.696

(2 ) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के लिए ग्राम कुड़ैला की भूमि के भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़ामलहरा , छतरपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ-82- भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बड़ामलहरा

(ग) ग्राम- बन्न बरेला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 11.235 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

43/1

0.157

43/2

0.100

43/3

0.100

0.141

43/4

43/5

0.098

43/6

0.144 4268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

44/3

0.178 73/2

0.445 169/3

0.174 287/1

0.283 290/2

0.021 295/3

0.190 303/1/3

0.048 306/2

0.129 306/3

0.130

0.421 323/3

334/4

0.061 334/9

0.035 334/10

0.191 345/2

0.129 428/2/6

0.160 453/1

0.041 466

0.352 467

0.640 502

0.089

0.332 504

563

0.121 574

0.214 613/1

0.128 613/2

0.128 613/3

0.513 617/1

1.521 619/1

0.096 619/2

0.097 619/3

0.097 619/4

0.150 619/5

0.150 619/6

0.150 619/7

0.150 620/1

0.036 620/2

0.036 620/3

0.036 620/4

0.057

0.057 620/5

620/6

0.053 620/7

0.057 621/1

0.024 621/2

0.024

0.024 621/3

621/4

0.037 621/5

0.037

(2)

(1)

0.036

621/6

0.041

621/7

628/1

0.105

628/2

0.130

0.076

628/3/1

0.076

628/3/2

631/1/1

0.038

631/1/2

0.038

0.078

631/2

0.078

631/3

631/4

0.121

0.117

631/5

0.121

631/6

0.118

631/7

0.034

648/1

648/2/1

0.017

648/2/2

0.018

0.083

649/1

0.042

649/2/1

0.041

649/2/2

662

0.279

663

0.220

0.083

691

692/2

0.121

0.142

692/3

0.200

694

योग : 11.235

(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम बन्न बरेला के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़ामलहरा, छतरपुर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बड़ामलहरा भाग 1 ]

4269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(ग) ग्राम- सरकना

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-39.422 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में) (1)

(2) 47

0.100 257/9/4

0.051 260/1

0.091 261/क

0.308

0.113 262/क/ 1

262/क/2

0.068

0.233 263/क/1

263/क/2

0.232 263/ख

0.465

0.010 265/क/1

0.010 265/क/2

265/ख

0.021 266

0.309 269/1/1

0.470

0.607 269/1/2

269/2

0.607 269/3

0.728 270

0.300

0.058 274/1

274/2

0.056 274/3

0.056

0.053 274/4

275/1

0.721 275/2

0.550 278

0.640 279

0.388 317/1

0.003 317/2/2

0.212 317/2/1

0.354 317/2/4

0.004 318/3

0.351 320/1/2

0.035 415/1

0.136 415/2

0.688 417/1

0.405 418

1.668 427/2/3

0.203 427/2/4

0.202

0.020 432/1

432/2

0.020

(2)

(1)

432/3

0.104

433

0.316

0.014

453/2

454

0.093

457

0.122

459

0.300

464

0.906

465

0.206

466

0.121

467

0.077

468

0.089

469

0.194

470

0.109

471

0.045

0.040

472

473

0.154

0.069

474

483/2

0.114

490

0.422

0.077

491/2

493

0.354

0.211

494/क

0.211

494/ख

495

0.506

505/1

0.337

507

0.409

0.060

508/1

0.054

508/2

0.069

511

512

0.032

0.058

513/1

514/1

0.170

0.089

514/2

515

0.061

0.097

517/1

0.097

517/2

0.060

518/1

518/2

0.061

0.061

519/1

0.060

519/2

0.091

520

0.020

521/1

521/2

0.006

522

0.032 4270

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

0.119 523/1/2

523/4

0.010

0.405 554/2

0.414 555

556

0.172 557

0.201 558

0.085 955/3/2

0.350 955/2

0.243 957

0.077

1.060 958

959

0.388

0.279 963

964

0.498

0.360 965

0.160 966

967

0.063 968

0.248 969

0.162 970

0.287 971

0.154 972

0.036 973

0.532 974

0.143

0.167 988/1

988/2

0.126 989/1/2

0.237 989/2

0.368

0.399 989/3/1

989/3/2/1

0.110 989/3/2/2

0.289 990/1

0.092 990/2

0.184

0.381 991/1

1136/3

0.595 1137/1

0.580 1137/2/1

0.219 1137/2/2/1

0.228 1137/2/2/2

0.129

0.080 1139/1

1145

0.720 1146

0.083 1148

0.120 1149

0.114

(2)

(1)

0.505

1150

1151

0.028

1152

0.599

0.458

1153

0.275

1154

0.478

1155

0.486

1156

0.474

1157

0.182

1158

1159

0.227

1160

0.057

1161

0.591

0.478

1162

1167/1

0.324

0.324

1167/2

1168

0.368

1142/1168

0.336

1169

0.089

1170

0.235

0.065

1171

1172

0.101

0.093

1173

1174/1

0.021

1174/2

0.008

0.043

1180/1

1180/2

0.013

0.077

1181/1

0.010

1181/2

1181/3

0.081

0.031

1181/4

1182

0.061

1183/1

0.059

0.120

1183/2

0.060

1183/3

1184

0.020

1185/1

0.032

0.045

1185/2

0.032

1185/3

0.020

1185/4

1186

0.141

0.269

1189

0.029

1205/2/1

1207

0.340

0.628

1208 भाग 1 ]

4271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

1209

0.308

1210/1

0.073

0.044

1210/2

1211

0.046

1222

0.051

39.422

योग .

(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम सरकना के भू- अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़ामलहरा छतरपुर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 04- अ-82 - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- बड़ामलहरा

(ग) ग्राम-सौरखी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-111.899 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

27

0.237

32

0.777

54

0.668

56

0.753

61/2

0.862

62

1.011

64/2

0.265

0.265

64/3

64/4

0.266

64/5

0.800

79

0.200

108/2

0.263

207/2

0.525

(1)

(2)

0.275

238

239

0.675

0.057

240

242/3

0.125

0.526

246

0.040

248

249

0.190

250

0.170

251

0.206

252

0.150

253

0.036

254

0.153

255

0.295

0.040

256

257

0.478

0.800

333

0.400

400/1/1

0.377

400/1/2

402/1

0.196

402/2/1

0.076

0.315

402/2/2

414/2

1.135

415

0.041

423

0.055

0.151

425

426

0.231

0.170

427

1.281

428

0.566

430/1

430/2

0.163

430/3

0.566

436

0.671

0.229

438

0.080

440

502/1

0.303

502/2

0.304

537

0.370

0.300

541

542

0.397

543

0.595

0.887

547

582

0.684

589

0.017

595

0.378 4272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

601

0.113 603

0.307

0.757 604

605

0.081 612

0.138

0.194 613

614

0.664 618

0.188

0.217 619

620

0.106 621

0.192

0.108 624

0.500 636/2

636/4

0.333

1.020 636/5

638/6

0.192

0.601 640

710

0.125 713

0.828 715

0.034 716

0.835 718

0.590

0.517 719

0.434 722

0.458 723

0.032 724

725

0.336

0.263 726

0.397 727

0.101 728

0.129 729

0.644 731

0.210 732

733

0.110

0.040 734

735

0.299 736

0.243 737

0.036

0.042 743

744

0.114 745

0.195

0.390 755/1

762

0.032 766/1

0.098

(2)

(1)

766/2

0.189

0.194

774

775

0.352

777/1

0.145

777/2

0.146

0.190

776

0.101

778

0.146

779

780

0.129

0.178

781/1

781/2

0.178

0.040

782

0.085

783

0.131

784/1

0.131

784/2

0.409

786

0.481

787/2/1

0.263

787/2/2

1.173

787/3

2.792

789

790

0.174

0.364

791

0.583

792

793

0.283

0.057

794

1.032

795

796

0.316

0.061

797

0.283

798

799

0.065

800

0.291

0.235

802

0.049

803

0.101

804

0.450

805

806

0.159

807

0.198

0.049

808

811

1.625

815/1

0.376

1.072

815/2

0.113

817/1

0.288

819

0.215

826 भाग 1 ]

4273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

830

0.239

0.024 831

0.777 832

0.332 833

834

0.802 836/1

1.554 837/1

0.161 837/2

0.289 842

0.100

0.178 844

0.073 845

0.015 848

850

0.202 854/3

0.101

0.170 857

875

0.300 905

0.046

1.620 952/min 1

993/1

0.035

0.035 993/2

0.035 993/3

1021

0.121 1071

0.170 1144

0.036 1145

0.040

0.012 1146

1152

0.028

0.263 1153

0.016 1156

1157

0.243 1158

0.016

0.142 1159

1160

0.081 1161

0.041 1162

0.097 1166

0.036 1167

0.093

0.142 1168

1169

0.142 1171

0.097 1172

0.040 1173

0.089 1175

0.777 1176

0.388 (1)

(2)

1177

0.061

0.162

1180

1183

0.182

0.304

1184

0.012

1185

0.324

1186

0.255

1187

0.243

1188

1189

0.024

1190

0.186

1191

0.409

0.101

1192

1193

0.243

0.336

1194

0.036

1195

1196

0.482

1197

0.486

0.257

1198

0.024

1199

1200

0.404

0.103

1203

1204

0.016

1205

0.067

1231/1

1.100

0.854

1242/3

0.008

1267

0.802

1289/ min 1

1294

0.729

1295

0.223

1308/2

0.769

1320

0.328

0.382

1325

0.875

1331

1338

0.355

1339

0.739

1400

0.179

1401

0.134

0.214

1402

0.206

1403

1404

0.198

0.202

1405

1406

0.510

1409/2

1.981

0.765

1410 4274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

1414

0.316 1415

0.089

0.591 1416

1417

0.387

0.024 1418

1419/1

0.002 1419/2

0.255 1435

0.709 1448/1

0.202 1448/2/1

0.196 1448/3/1

0.223 1453

0.619 1454

0.737 1455

0.397 1459

0.272 1460

0.324

0.437 1461

1462

0.089

0.400 1463

1464/2/3

0.045 1464/3

0.914 1464/4

0.285 1465

0.033 1470

0.049 1479

0.004 1481/2

0.451 1482

0.182 1484

0.137 1485

0.021

0.084 1486

1487/1/1

1.018

0.086 1487/1/2

1487/2/1

0.305 1489

0.052 1526

0.134 1529

0.020 1530

0.809

0.138 1531

1532

0.162 1534

0.700 1535

0.723 1538

0.540 1543

0.247 1544

0.200

(2)

(1)

1546

0.287

0.007

1550

0.145

1566

1568

0.089

0.042

1570

1571

0.344

0.045

1572

0.283

1576

1577

0.441

1583

0.413

1587

0.082

0.200

1588

1590

0.032

1601

0.612

1604/1

0.061

1605

0.202

0.097

1648

0.037

1651

0.142

1652

1659

0.757

1660

0.073

1661

0.296

1662/1

0.100

1662/2

0.379

1663

0.274

1664

0.500

0.922

1665

1666

1.137

1667

0.375

1668

0.193

0.152

1669

0.030

1671

0.506

1673

0.611

1674/1

1756

0.015

0.088

1815

1816

0.170

0.534

1818

0.243

1821

1822

0.287

0.829

1823

0.223

1824

1825

0.648

0.200

1827 भाग 1 ]

4275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

1828

0.413

1830

0.081

1832

0.103

0.023

1834

1835

0.520

1836

0.340

1837

0.162

1838

0.821

1839

0.012

1840

0.361

1874

0.081

0.089

1875

1878

0.057

1882

0.223

1884

0.162

0.065

1885

0.057

1886

1887

0.342

0.075

1888

1891

0.121

0.628

1892/1

1892/2

0.769

0.478

1892/3

0.078

1894

class no. p 1 beet sorkhi 1.478 योग .. 111.899

(2 ) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के लिए ग्राम सौरखी की भूमि के भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़ामलहरा छतरपुर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 1 जुलाई 2017

प्रक. क्र. 01 - अ- 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन , अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील-कटनी

(ग) ग्राम- करहिया, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.679 हेक्टेयर

(शासकीय भूमि 0.370 हे. एवं निजी भूमि का रकबा 2.309 हे. ) खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.546

60/1 , 60/2 , 60/3, 60/4

38

0.043

0.146

27

0.250

61/1, 61/2

0.028

48

39

0.196

0.183

28

0.592

49

0.001

47

40

0.006

24

0.370

445/48

0.006

0.295

44/1, 44/2, 44/3

26

0.017

2.679

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है पश्चिम सेन्ट्रल रेल्वे जबलपुर द्वारा झुकेही कमोर कार्ड रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी कटनी में किया जा सकता है .

(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम , 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बो के पुर्नवासन और पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 30 जून 2017

क्र. 3993 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 44-अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-निहाली

(घ) क्षेत्रफल-0.770 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

15/1

0.220

15/2/1

0.080

0.120

15/2/2

15/2/3

0.160

15/2/5

0.120

0.070

15/4

योग 0.770

(2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

( 4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3994- रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 13- अ -82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम-रेहगुन

(घ) क्षेत्रफल-9.114 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

12/1

0.100

0.085

12/3

12/7

0.012

0.120

12/15

0.210

32/1

0.010

32/2, 32/3 , 33/2

33/1

0.138

0.062

34/1

0.152

34/2

0.065

35/1

0.068

35/2

35/3

0.068

0.052

35/4

0.195

36/2

218/2

0.068

0.082

37/4

38/1

0.053

0.040

38/3/1

0.052

38/4

38/7

0.065 भाग 1 ]

4277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(2) 40/4

0.030 40/5

0.065 40/7

0.135 40/8

0.048 40/9

0.030 43/1/1

0.050

0.125 43/2/1

43/3

0.028 43/4

0.025

0.037 201/5

43/5

0.025 43/6

0.017 45/1

0.080 45/2

0.100

0.060 45/7

227/2

0.080

0.075 45/8

46/1

0.125

0.170 47/1, 65/4

0.165 47/2

0.140 47/3, 65/3

0.110 93/2

0.140 93/9

96/2

0.050 101/3

0.125

0.108 101/5

0.060 103/2

103/3

0.080

0.010 150/2/5

0.023 153/4, 154/5 , 154/18

0.045 153/7, 154/10

0.061 153/10 , 154/13

0.040 153/12, 154/15

0.022 153/19 , 154/24

0.016 153/20, 154/25

0.124 154/3 , 235/2

0.036 154/16 , 153/13

172/2

0.005

0.053 172/3

181/3

0.090

0.060 181/7

0.065 183/1

0.560 183/2

(2)

(1)

184/3

0.072

0.100

186/1 , 187/4

0.060

187/6

186/2

0.315

0.100

187/5

187/3

0.052

187/1 , 188/1 ,

0.020

188/2, 190/2

0.060

187/2

196

0.435

0.128

200/2, 217

201/1

0.054

0.055

201/2

0.045

201/4

0.048

201/6

0.031

202/1

0.037

202/2

0.037

202/3

0.076

204

0.058

218/1

0.073

205

0.050

206/1

206/2

0.045

0.068

209/1

0.045

209/4

0.185

291/3 , 292/6 , 292/7

210

0.068

0.090

223, 224/1

0.078

228/2

267

0.090

0.010

274/2

0.065

277/1

0.053

277/2

277/3

0.055

277/4

0.110

0.087

278/2, 278/3/1

0.025

283

0.085

289/1

0.092

289/2

0.047

289/3

0.050

289/4

290/1 , 291/1 ,

0.262

292/3 , 292/4/1/क 4278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

0.098

291/2 , 292/4 , 292/5

0.174

296

0.136

297

योग.. 9.114

(2 ) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

( 4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 3996-रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.-26- अ 82-2016- 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-राजपुर

(ग) ग्राम-कासेंल

(घ) क्षेत्रफल-4.904 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जन का क्षेत्र

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.065

8/3

0.075

18/2 , 19/4 , 217/4

19/1

0.090

0.048

19/3

0.210

39/1

(2)

(1)

0.094

39/2

0.060

39/3, 54/4

0.030

54/6/1

0.028

54/8/1

0.045

54/16/1ख

0.065

54/16/1 क

0.100

64/1

64/2

0.095

0.070

72/1

72/2

0.015

82/6

0.254

0.010

82/9

88/3

0.064

0.170

89/1

0.128

89/5

0.025

90/6

0.055

90/4

90/5

0.035

0.116

91/1

91/2

0.094

0.054

91/5

92/1

0.030

0.008

91/7

0.080

91/9

92/2

0.075

92/3

0.038

0.125

108

0.020

113/1/4

0.022

113/1/5

0.054

113/1/6

0.108

133/2

0.045

135, 136/3

0.050

113/2

0.032

114/2

114/3

0.028

0.078

115/3

0.062

115/4

120/9

0.115

0.285

122 भाग 1 ]

4279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

133/1/क

0.018

0.100

144

146/1/2

0.110

0.040

146/2/1

146/2/2

0.028

147/12

0.044

179/1

0.062

0.080

179/4

179/5

0.035

189

0.030

0.150

216/2, 218

0.036

217/5

0.402

223, 231/3 , 231/4

0.095

226/1 , 231/9

0.015

226/3 , 227/2

0.020

227/1

227/3

0.050

0.032

228/2 , 229/2

0.022

229/3

229/4

0.056

231/18

0.035

योग .. 4.904

(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3995 - रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.- 27- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-बुदरा

( घ) क्षेत्रफल-2.036 हेक्टेयर .

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

1/1

0.222

1/2

0.120

0.104

27/4

0.040

28/1

0.090

27/5 , 27/9 , 29/2, 29/12

0.040

27/8 , 29/5/1

0.100

28/3

0.055

28/4

0.115

29/5

0.100

29/6

29/7

0.010

0.132

49/1

49/3

0.130

0.070

52/2, 53/1

124/1

0.260

0.152

124/2, 125/2

126/1/2

0.056

0.014

152/1 , 152/4 , 153/3

149

0.068

155/2

0.050

0.048

156/2

156/3

0.060

योग .. 2.036

( 2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

4280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3997- रीडर- 1 - भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.-38- अ 82-2016- 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- रणगांव रोड

(घ) क्षेत्रफल-4.476 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला

क्षेत्रफल (हे . में ) नंबर (1)

(2)

0.005

4/4, 4/8 , 5/3 , 14/2

0.215

4/5 , 5/2 , 13/2 , 14/4

0.180

11/1क

12/4

0.045

14/1

0.042

15/1

0.038

0.210

24/2/2, 38/2

0.068

24/2/3

24/2/4

0.032

24/4

0.084

39/1/2

0.030

43/2/1

0.030

43/6

0.095

0.045

46/3, 46/9

0.098

43/4, 43/12

(2)

(1)

43/8, 43/13 , 46/2 ,

0.020

46/12, 43/14

0.020

43/17

0.020

43/18

0.020

43/19

0.125

115/1 , 118/6/ख

0.040

120/2

0.030

0.080

121/1/2

0.060

121/14

0.058

121/15

0.054

125

0.010

129/4, 131/1 , 132/1

0.018

131/2, 132/2

0.035

134/1/क, 135/2क

0.196

134/1 /ग, 135/2ग

0.020

134/5

0.020

134/6

0.008

150/2

0.140

166/3, 168/2

0.095

168/1

0.048

169/4, 169/6

0.190

174/2, 175/1

0.095

174/5, 175/4, 176/2

0.086

174/6, 175/3

0.134

177/1 , 211/3

0.020

177/2, 211/2

0.164

178/1

179/3

0.015

0.026

179/8

0.125

179/4

0.068

179/6

0.032

179/7

0.176

179/9

0.020

180/8

0.020

180/9

0.020

180/10

0.048

180/14 भाग 1 ]

4281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(2)

180/15

0.036

181/1

0.156

186/2

0.010

196/2

0.005

0.106

196/3

196/4

0.030

0.030

196/5

198/1

0.100

0.175

198/2 , 199/1

0.160

199/3 , 200/1 , 203 , 204

0.065

198/4

207/7

0.030

योग .. 4.476

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3998 - रीडर- 1 - भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र. - 21 - अ 82-2016- 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-जलगोन

(घ) क्षेत्रफल-7.856 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.050

6/2, 6/3

6/10

0.010

0.070

9/1

11/8

0.008

0.015

11/7

0.020

11/9

11/10

0.020

0.020

0.100

12/8

0.035

14/2

0.028

14/4, 15/3

0.025

14/5, 15/8

0.040

15/5

0.070

149/9

15/7

0.025

0.090

140/4

0.075

149/8

0.210

17/3

0.205

20/1, 31/4

0.030

20/2, 31/7

0.120

26

31/10

0.055

0.220

27/2, 27/3 , 85/2 , 90/2

0.030

27/7 , 27/8 , 86/3

31/1

0.095

0.010

31/2 , 31/3 , 32/9

31/11

0.120

0.050

55/6, 56/1

0.065

55/7, 56/2

0.080

55/8

56/3

0.100

56/4

0.080

84/2

0.022

0.008

104/1

84/3

0.005

0.190

104/2

84/4

0.055

0.050

84/7 4282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(2)

0.170 85/1 , 90/3 , 90/4 , 92/3 103/4 , 111/7 , 111/8 ,

0.090 111/2/3 , 113/1

104/6

0.100 104/7 , 105/6 , 111/4 ,

0.140 111/5

0.070 111/9 , 113/5 , 114/2

133/3

0.008 133/7

0.110 142/1

0.070 142/2

0.060 142/3

0:016

0.030 142/4, 143/1

0.016 142/6, 143/4

142/5

0.035

0.025 142/8

142/9

0.080 142/11

0.060 142/12

0.028 143/2

0.040

0.085 143/3

144/4

0.090 144/5

0.155 184/5

0.025

0.100 149/1

149/4

0.025 149/5

0.170

0.070 149/6

149/10

0.065 154/1 , 154/2,

0.250 173/1 , 173/2

152

0.090 174/2

0.060 174/10

0.075 153/1

0.040 153/2

0.055

0.100 153/3 , 154/3

155/1

0.042 155/2

0.050

0.175 155/6, 171

155/3

0.035 (1)

(2)

155/7

0.045

0.090

155/4

0.170

155/5/2

163/5

0.095

0.040

165/1

0.372

165/5

0.008

165/2

0.240

165/4

0.100

166/2

0.080

166/3

0.165

167, 168/4

168/5

0.190

0.245

182/3, 182/8

0.150

182/7

182/16

0.055

182/17

0.100

183/3

0.035

184/8

0.130

0.140

191/4

योग .. 7.856

( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

( 5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3999 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 12-अ-82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि भाग 1 ]

4283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- मुण्डला

(घ) क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर.

अर्जित

अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा

क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

0.050

58/3

58/9

0.035

0.085

योग ..

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

( 5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4000- रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 30- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-मोयदा

(घ) क्षेत्रफल-1.472 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

(1)

0.080

18/3, 36

37/2

0.070

46/1

0.196

46/2

0.030

47/2

0.025

0.200

49/5

54

0.135

0.010

56/3

0.005

56/4

0.020

57/1

0.175

57/2

0.390

97

99/2

0.080

0.020

99/5

0.020

99/6

99/7

0.016

योग .. 1.472

(2 ) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4001 -रीडर - 1 - भू-अर्जन-2017- रा.प्र.क्र. -31- अ-82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 4284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-रोझानी

(घ) क्षेत्रफल-2.857 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )

(2)

(1)

0.054

6/4, 7/1

0.060

7/2

0.074

7/3

10/2

0.110

0.045

11/1, 11/2

0.020

14/1/4

14/1/10

0.020

0.020

14/1/8

0.028

14/1/9

0.018

14/2

0.035

0.085

14/3/1

0.074

14/4

0.050

14/14

14/16

0.005

0.186

17/1/2 , 17/1/3 , 17/5

0.140

17/4, 18

0.010

31

0.120

108/1 , 108/2 , 110/1

19

0.135

21/1

0.055

21/2

0.088

0.020

22/4

22/1

0.155

0.034

0.034

22/3

0.025

24/2

25/1/2/2/1

0.025

25/1/2/2/2

0.010

25/1/1/2 , 25/1/2/1

0.060

30/188 , 25/189

32

0.145

0.032

33/2

(2)

(1)

0.028

62/2

0.020

134/1

0.150

134/2, 134/5

0.095

134/3

0.094

134/4

0.044

140/1

0.062

145/12

0.060

142

0.055

145/14

0.062

145/15

145/16

0.215

योग... 2.857

( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4003 -रीडर - 1- भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.- 17-अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर भाग 1 ]

4285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(ग) ग्राम- नरावला

(घ) क्षेत्रफल-1.971 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में) (1)

(2)

0.090

29/1 , 29/2

0.100

29/3, 31/3

32/2

0.066

32/3

0.046

32/5

0.044

0.075

33/1, 35/3

0.070

34/1, 35/2/2/क, 36/2/क 0.074

34/4

0.076

0.040

37/1

37/2

0.038

37/5

0.042

0.042

37/10

38/9

0.078

0.062

38/10

0.065

45/4

46/1

0.106

46/2

0.086

47/1

0.014

47/8

0.050

47/3

0.047

47/4

0.038

48/4

0.036

47/4/1

0.048

102/1

0.092

102/17

0.065

102/12

0.010

0.102

102/16

102/18

0.032

105/1

0.135

105/2

0.050

0.052

105/3 , 106/2

योग .. 1.971

(2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4004-रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017- रा.प्र.क्र. - 20 - अ -82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- पीपरी बुजूर्ग

(घ ) क्षेत्रफल-6.320 हेक्टेयर .

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

0.050

18/1 , 18/3 , 19/3

0.150

18/2/1 , 19/2/1

0.046

18/2/2, 19/2/2

0.050

18/2/3, 19/2/3

0.045

18/2/4, 19/2/4

0.065

18/2/5 , 19/2/5 ,

0.015

20/3/5

19/5

0.070

0.065

20/1

0.043

20/2

0.020

20/4, 21/2

0.040

26/3/ 1ख

0.055

21/1 , 25/3 , 26/3/1क

0.052

24, 25/2

0.088

25/1, 154/3

154/3 4286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

29/1/2

0.080 53/1

0.435

0.050 54/1

0.080 54/4

54/10

0.032

0.035 54/11

54/12

0:036

0.330 58/2, 58/3 , 60/3 ,

60/4 , 73/6 , 60/5

0.040 97/2, 99/2 , 106/2

97/4/1

0.154

0.106 97/4/2

97/5/1

0.152

0.236 97/7 , 98/6

0.038 98/1

0.202 98/2

0.050 98/5

0.100 98/8

105/1

0.005 105/2

0.138 105/6

0.070 105/3

0.050 105/4

0.115

0.064 105/11

106/1

0.085 106/3

0.220

0.230 110/2

0.045 116/1/2

0.140

0.130 116/3 , 118

120

0.120

0.075 121/1 , 122

131/2

0.140

0.005 131/3

0.175 132/1, 132/2

0.108 132/3, 133/1

0.060 132/6 , 133/2

139/4

0.008 140/1

0.090

0.045 136/1 , 137/3

0.055 136/2

0.075 136/3

139/5

0.125

0.060 143/2, 143/4

144/1

0.034

(2)

(1)

0.095

143/3, 144/6

0.078

143/5 , 144/8 , 145/2

0.048

144/2

0.074

144/5

0.038

144/7

0.134

147/3, 148/3

0.080

154/1

0.220

161/1

161/2

0.058

0.018

162/2

योग .. 6.320

(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4005 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 28- अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम-बासवी

(घ) क्षेत्रफल-5.827 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(1)

0.030

2/2 भाग 1 ]

4287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(2)

0.220 3/1

3/2

0.195

0.495 5/1, 6/1

0.135 5/2, 6/2

5/3

0.215 5/4 , 5/6 , 6/7 , 6/8 , 7/2 0.202 27/7

0.125

0.085 27/8

29/1

0.090

0.140 29/8

0.062 54/1, 55/3

54/3

0.045

0.085 55/2

55/1

0.065 56/3

0.055 60/2

0.092 75/1

0.018

0.085 75/2

0.035 75/3

0.030 75/4

0.140 76/2

77

0.096 78

0.060

0.105 221/1 , 221/2

234/1

0.075 234/5

0.060

0.060 236/1, 253/2

255/3

0.058 236/2

0.092 236/3

0.090

0.154 236/4

0.025 237/1

0.065 237/3 , 238/3

240/4

0.150

0.098 237/4, 238/4, 240/2

241/1

0.038 241/2

0.065 241/3

0.060 241/4

0.060

0.095 244/2, 252/4

(1)

(2)

0.098

245/1

0.085

245/2

0.085

246/2

0.048

246/3

246/4

0.024

0.030

246/7

0.035

246/5

0.120

249

0.250

251

252/2

0.230

0.115

252/6

0.078

255/4, 255/5

256

0.200

0.105

255/7 , 255/8

0.125

271/6 , 271/7

271/8

0.049

योग .. 5.827

( 2 ) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4006- रीडर - 1- भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 25-अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी 4288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-दानोद

(घ) क्षेत्रफल-1.094 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)

(2)

0.122

589/1

0.210

589/2/2 , 589/3/2 , 589/4

589/5

0.112

590/1

0.132

590/2

0.048

590/11

0.045

0.062

590/12

0.180

634/1 , 635/1

0.085

634/2, 635/3

0.070

634/3, 635/4

0.028

635/5

योग .. 1.094

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4007- रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 15- अ -82-- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- लिंगवा

(घ) क्षेत्रफल-2.672 हेक्टेयर .

खसरा

नंबर

अर्जन का क्षेत्र (हे. में)

(2)

(1)

0.055

40/1, 41/1/1

0.100

42/1, 42/2, 44/2

44/1/2

0.155

0.140

43, 132/6 , 132/7

134/3, 135

0.475

54/1

0.240

101/4, 102/4

54/2, 54/3 , 55/1 , 55/4 0.230

0.290

56/1, 103/1

0.032

56/4, 103/2

103/2

56/6

0.130

0.080

59/1

0.300

59/2, 70/2

0.045

99/7

0.055

99/8

0.030

101/2

0.100

101/3 , 102/2

0.040

119/3

119/5

0.030

0.025

119/6

0.010

122/1, 123/2

0.110

132/10

योग .. 2.672

(2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन भाग 1 ]

4289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

( 5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4008- रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 32- अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-सिनगुन

(घ) क्षेत्रफल-3.809 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल ( हे. में) (1)

(2)

0.124

9/3, 9/4, 13/6

10

0.030

21/2

0.108

0.092

21/4 , 22/1 , 22/12

0.070

21/5, 22/13

0.024

21/6 , 22/14, 22/15

21/9

0.010

0.022

0.046

22/9

23/1

0.014

0.046

23/2

0.068

23/3

0.045

31/4, 32/1

0.145

31/5 , 31/6 , 32/2

33/2

0.240

34/2

0.180

34/3

0.145

0.048

35/2 , 36/1 , 40/2

44

0.045

45

0.095

(2)

(1)

0.130

46/5

0.065

46/17

0.100

46/12, 46/14, 46/16

0.035

56/7

57/1/2

0.185

57/1/3

0.130

0.080

57/2/ख

0.048

56/12

57/3

0.135

0.038

58

59/1

0.010

0.098

59/2

0.035

60

0.112

62/11

0.180

62/12

0.385

97/2, 97/3 , 100/2 ,

106/2, 106/3

0.070

97/2/1 , 97/3/1 ,

100/2/1 , 106/2/1 ,

106/3/1

0.084

99/1

0.088

99/2

0.080

106/5/1

0.100

109

0.014

173/3

0.010

173/7 , 178/3 , 183/6

योग .. 3.809

( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

4290

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. 4010 - रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017 - रा.प्र.क्र. - 16- अ- 82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम-गोणपुरा

(घ) क्षेत्रफल-0.925 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जन का क्षेत्र

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.172

47/2, 53

0.085

47/3, 54/1

0.090

47/4, 55

47/5

0.090

0.090

57/1

0.090

58/5

58/7

0.050

62, 63 , 65/2, 65/3 , 66/3 0.085

0.068

64/1, 65/4

64/2

0.032

0.035

64/3

64/4

0.010

0.070

65/1

0.048

65/8

योग .. 0.925

( 2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4011 -रीडर- 1-भू- अर्जन 2017 - रा.प्र.क्र. - 29- अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- सजवानी खम

(घ) क्षेत्रफल-3.205 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

16/1

0.035

0.060

16/2

0.195

16/3 , 15/2

0.020

16/4

16/5

0.015

47/8

0.050

47/9

0.150

0.040

56/3

56/7

0.015

0.290

56/6 , 58/3 , 57/2

0.025

56/8, 57/1

0.020

56/4

0.075

103/2, 104

0.080

107

0.010

125/3 , 125/4, 128/3

0.045

125/7

0.010

125/10

126

0.240 भाग 1 ]

4291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(2)

128/1

0.040

128/6

0.020

128/2

0.075

128/5

0.275

128/4

0.030

128/7

0.050

128/13

0.050

0.040

128/8

128/10

0.045

0.100

130/3 , 132/2

0.080

131

0.085

0.100

162/11

141/8

0.050

147

0.140

0.050

148/4

148/5

0.005

0.025

150/3

162/1/2

0.140

162/1/3

0.040

189/2

0.100

0.025

196

0.090

197/2.

201/1

0.090

202/1

0.035

0.050

207/5

योग .. 3.205

(2 ) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है .

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4012- रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 37- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम- बिलवानी

(घ) क्षेत्रफल-0.302 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

(1)

0.112

318/1 , 322/3

0.130

319/1, 322/2

0.060

319/2 , 320/1 , 322/5

योग .. 0.302

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4013 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 14- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 4292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- बालकुंआ

(घ) क्षेत्रफल-9.741 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

(1)

29/6

0.010

35/4

0.190

0.080

35/1/क, 36/2, 36/3

35/1 /ख

0.085

0.015

35/11 , 36/4

35/12

0.020

35/13

0.020

88/2

0.030

89/1

0.048

0.065

359/1

0.010

133/8

134/3

0.150

0.080

134/4, 140/4

0.080

142/2, 143/1

143/3

0.058

0.045

143/4

144/5

0.050

0.050

144/9

144/6

0.012

0.060

143/6 , 144/3

0.035

144/7

0.050

144/8

0.030

143/5, 144/2

151/2

0.050

151/3/1

0.035

0.035

151/3/2

0.130

151/4

213/1/2

0.160

0.035

151/5

(2)

(1)

0.025

151/16

0.035

155/3

155/4

0.040

0.035

154/2, 155/2

0.005

155/5

158/1

0.027

0.032

158/2, 158/4

0.032

158/3

0.042.

158/5

0.070

158/6

0.022

158/12

0.020

158/13

172

0.058

0.075

203

0.110

213/2, 213/4 , 219 ,

220/3, 220/5 , 221 ,

229/2

0.120

222/3 , 223/4 , 223/1/3

0.042

222/5 , 225/2

0.010

410/3

0.100

222/4, 223/2/2 ,

223/3 , 223/6

0.045

248/9

0.214

223/5, 224, 226/1

226/3

0.222

228/1/7 , 228/5/2 , 230/5 0.055

0.050

222/2, 227/2/2

0.085

228/5/1

0.055

410/1

410/2

0.035

244/9

0.100

244/10

0.080

0.140

245/3 , 246 , 248/1

0.060

248/7

0.056

248/8

0.010

244/2

248/10

0.048

354/2

0.066

0.070

268/1 भाग 1 ]

4293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

0.032 268/2

0.060 268/3

295/2

0.175 298

0.120

0.032 300/4, 309/3

305/1/1

0.085 305/1/2

0.075

0.086 306/4 , 306/7 , 307/2

0.110 306/10, 307/1

325

0.185 327/1

0.080

0.150 333/1

340/2

0.080 348/1

0.128 348/2

0.090 348/3

0.128 348/4

0.140 348/5

0.080 348/6

0.120 348/7

0.058

0.060 349/3

349/8

0.010 352/1

0.125 352/2

0.006 352/3

0.055 352/4

0.110 354/6

0.030 354/7

0.060

0.048 357/1

359/2

0.080 360/2

0.054

0.262 362/2 , 363/2 , 365/1

368/1

0.175 368/2

0.045 368/4

0.095

0.022 368/3

368/7

0.048 368/10

0.035 368/11

0.040 368/12

0.045

0.037 368/13

(2)

(1)

0.070

368/14

0.022

368/15

368/17

0.010

372/2

0.040

0.010

374/2

0.080

373/2

374/1

0.152

375/2

0.164

0.160

383/1

0.175

394/4

394/10

0.115

397/2

0.085

0.046

399/1

0.170

399/2

403/2

0.040

405/1/3

0.060

0.020

403/4

403/5

0.040

404/4

0.050

402/3

0.050

405/3

0.025

405/5

0.095

405/8

0.077

0.120

408/1 , 409/7

408/2

0.110

0.260

408/3, 409/2

0.030

408/5

योग .. 9.741

(2) सार्वजनिक परियोजना- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

4294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. 4014 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 24-अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-लाछी

(घ) क्षेत्रफल-2.724 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

0.040

18/1 , 18/2 , 101/3

33/1

0.120

38

0.040

40/2

0.035

0.070

40/3 , 42/3 , 43/1

0.075

40/4, 49/5

0.010

47/1

48/6

0.015

40/5

0.102

48/1

0.075

48/5

0.084

0.030

48/7

0.015

48/8

0.075

63/11 , 64/4

0.030

64/3, 65/5

0.060

64/5 , 65/8 , 66/2

0.125

64/6

0.030

76/1 , 77/2 , 101/4

76/4

0.032

0.028

76/5

76/9

0.036

0.220

77/3 , 80/1 , 81/4

0.200

81/2, 81/3 , 82/1 , 83/3

(2)

(1)

87/1, 88/1 , 89/6 , 90/4 0.290

84/1

0.092

0.078

89/1

0.080

89/2, 90/1

0.172

89/5 , 90/2

103

0.110

0.120

106, 113/1

114

0.110

0.125

116/3

योग .. 2.724

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4015 - रीडर - 1- भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. -23- अ-82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- मोरानी

(घ) क्षेत्रफल-5.763 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

2/1/1

0.032 भाग 1 ]

4295

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(2) (1)

0.075 2/1/2

10/1

0.132 2/4

0.022 2/5

0.025 2/6

0.025 2/13

0.072 7/1

0.018 7/5

0.040 7/3

0.018 7/6

0.050 7/4

0.018

0.032 8, 15/2 , 21 /1 /क , 22/1

9/2

0.056

0.020 9/4

0.020 9/5

9/8

0.020 9/9

0.026

0.028 9/10

0.018 9/13

0.086 14/5

18/4

0.032

0.022 18/6, 18/7

0.115 19/2, 37/1/3

0.300 26/2, 27/3

29/2

0.108

0.032 29/3

29/4

0.060 29/6

0.016

0.028 29/9

29/15

0.040 29/16

0.022 31/2

0.010 31/3

0.074 31/4

0.036 36/1

0.068

0.098 37/1/1 , 39/2 , 39/3

37/1/2

0.066 37/5

0.092

0.040 44/2, 46/1

(2)

(1)

0.046

44/4, 46/3

0.050

44/5, 46/4

0.160

46/5

0.056

47/2, 55/3

0.065

47/3, 55/4

0.068

47/4, 55/5

0.110

48/1 , 50/3 , 50/4

48/2

0.164

0.060

68/1

0.202

69/1/1

0.025

69/1/2

69/1/3

0.040

0.068

77/1

77/2

0.030

159/1

0.180

0.200

294/2

0.060

159/2, 161/1

161/2

0.020

0.110

169, 170/2

167/2

0.120

167/1

0.090

0.070

170/4

171/1/7

0.080

0.110

288/4, 298/3

0.030

288/5

0.110

294/1

0.090

294/8

0.130

294/7

0.130

291/2, 291/3

319/3

0.010

0.080

318/4

319/9

0.034

0.036

319/11

0.100

319/14

0.050

319/10

0.030

319/13

0.050

321/2

322/2

0.315

0.120

325/3, 327/3

334/1

0.010 4296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

0.060

334/2

339/2

0.102

5.763

योग ..

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4016 - रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017 - रा.प्र.क्र. - 40- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- धमनई

(घ) क्षेत्रफल-3.942 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

21/5

0.068

0.053

94/2, 95/6

21/15

0.041

0.038

94/1, 95/4

0.048

39/1

39/2

0.048

0.095

70/2, 71 , 75/2

39/3

0.180

(2)

(1)

0.032

39/4

43/6

0.010

0.090

45/6ख

0.065

43/7

129/5

0.100

0.053

43/8

0.059

43/9 , 46/6 , 48 , 49

0.042

43/13

0.048

45/2

0.060

45/4

0.010

45/7

0.005

43/14, 45/6क

0.120

54/1

54/3

0.022

0.020

54/4/1

0.030

46/2, 46/4, 47, 54/4/2

0.100

74/2/1

0.110

55/1

0.100

55/3

0.074

53/3, 55/4 , 56

0.050

98/4, 99/3 , 100/5

0.145

102, 103/1

0.010

57/6

0.085

57/7

0.055

57/8

0.005

69/3

0.045

69/4

0.047

69/5

0.025

68/2 , 69/6 , 70/3

0.068

74/6

0.050

74/7

0.068

75/1

95/1

0.056

0.067

95/2

0.053

95/3

0.032

95/5 , 142/2 , 142/3

0.046

97/1 , 100/2

0.050

97/8/क, 100/6 भाग 1 ]

4297

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

0.043

97/9 , 100/7

0.048

97/10, 100/8

0.048

98/2 , 99/1 , 100/3

0.048

98/3, 99/2 , 100/4

116/5 , 116/6 , 116/7

0.090

164/2

0.122

119/3 , 120/3 , 129/3

0.100

133/2, 134/1

134/2

0.150

139

0.180

143

0.020

0.060

144/4

160/2

0.127

161/2

0.128

164/1

0.100.

योग .. 3.942

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

( 5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4017- रीडर- 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 18 - अ -82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमिः का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- छोटी खरगोन

(घ) क्षेत्रफल-8.950 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(1)

0.050

3/2, 3/5 , 5/4

0.040

3/8, 6/4

0.128

3/6 , 5/5 , 6/6 , 6/7, 5/7

3/9

0.015

3/11

0.045

0.040

8/1

8/2

0.010

8/6

0.075

8/3

0.010

0.042

8/5

0.058

8/4

0.032

8/8

8/9

0.114

0.060

9/3

0.060

9/4

10

0.320

0.160

11/2

0.200

0.160

11/3

0.020

12

0.080

13

14/5

0.112

19/2

0.164

0.108

20/5 , 21/3

0.050

103/1

0.380

24/1

0.015

24/4

0.570

25, 26

27/1

0.160

27/2

0.120

0.005

28/2

30/2

0.054

0.065

30/11

0.060

30/6

30/14

0.092 4298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

30/7

0.066

30/8

0.055

30/10

0.085

32/4

0.225

0.115

33/1, 33/2

0.080

33/5, 33/6

34/1

0.195

34/2

0.155

34/3

0.440

0.025

38/1/5

0.150

39/1, 39/2

40/5

0.072

0.160

40/4, 40/6

0.045

41/2, 41/3 , 41/4

0.056

41/6, 41/11

41/10

0.090

41/12

0.105

72/1

0.610

72/2

0.112

72/3

0.338

73/1

0.212

0.310

75/1, 75/3

75/7

0.295

0.100

75/2, 75/4

0.115

76/1 , 76/2

75/6

0.080

76/3

0.230

99/2

0.095

0.125

101/2

103/2

0.180

101/3

0.020

101/5

0.125

104

0.210

योग .. 8.950

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4002 - रीडर - 1 - भू-अर्जन - 2017 - रा.प्र.क्र.- 35- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-खड़की

(घ) क्षेत्रफल-1.352 हेक्टेयर .

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

0.260

13/1 , 15

0.260

14

16/3

0.040

0.082

23/2

0.130

23/9, 25/9

0.260

23/12

0.030

25/4, 25/5 , 25/6

0.040

27/3

31/1

0.135

0.115

31/2

योग .. 1.352

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

भाग 1 ]

4299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. 4018 - रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017- रा.प्र.क्र. -41 - अ- 82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- सजवानी

(घ) क्षेत्रफल-1.657 हेक्टेयर.

अधिग्रहित किया जाने वाला खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

114/4/2

0.007

116/3

0.096

0.210

281/1 , 282/2

117/1/1 , 117/2 , 117/3 , 0.058

117/4

117/1/2

0.090

0.200

126/4, 128

129/3

0.148

0.100

131

133/5

0.055

272/1

0.098

272/2

0.065

281/2

0.026

281/3

0.056

281/4

0.095

281/5

0.045

281/7

0.026

281/11

0.026

281/12

0.026

399/1

0.134

399/2

0.096

योग .. 1.657

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4019 - रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 34- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम- टेमला बुजुर्ग

(घ) क्षेत्रफल-1.863 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.105

14/5, 15/9

16/6

0.092

16/7

0.122

0.072

21/15

21/8

0.044

21/5

0.044

21/16

0.115

23/1 , 23/2 , 23/3/1

0.080

25, 32/2

0.032

23/5, 32/3

26

0.010

74/4

0.074

0.035

74/6

0.030

74/9

0.035

103 4300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

0.130

105/1

0.072

105/3 , 106/1

105/4

0.010

0.050

105/2, 106/2

105/5

0.072

139/2

0.150

140/1

0.290

0.010

141/2

155/5

0.164

158

0.025

योग .. 1.863

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

( 4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4020 - रीडर - 1- भू-अर्जन-2017 - रा.प्र.क्र.- 33-अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- राजपुर

(घ) क्षेत्रफल-6.407 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल (हे . में)

(2)

(1)

17/1

0.032

(2)

(1)

17/5

0.030

0.166

17/2

0.115

17/3

0.080

17/4

17/7

0.220

0.066

18/2, 19/3

0.275

18/3, 19/5

0.062

18/6, 19/7

0.320

42/2

0.090

43/1/1

0.506

43/1/2, 43/2

0.502

43/3, 43/4

0.042

44/3

0.028

0.090

44/5

0.025

44/11

0.140

387/1

387/7

0.036

0.064

387/5

387/6

0.026

0.025

387/8

390/1

0.026

0.298

390/2

0.065

390/4

0.060

390/5

390/6

0.090

0.020

390/7 , 390/8

0.012

412/2

0.210

412/3, 414/2

412/4

0.060

412/6

0.032

412/7

0.052

0.120

413/1

413/3

0.060

413/2

0.240

0.052

413/4

0.090

416/1, 417/8

0.050

416/4, 417/4 भाग 1 ]

4301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

0.065

416/2, 421/1

0.070

416/3 , 417/1

0.115

421/2

0.050

421/5

422/1ख

0.056

422/1 ग

0.110

0.105

422/3 ड

422/5क

0.130

422/5ख

0.190

0.050

422/5घ

423/10

0.285

0.230

434/1

0.154

433/9, 434/2

438/5

0.110

0.090

438/7

0.060

440/1/1 , 440/2

440/4

0.060

योग .. 6.407

(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4021 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. -39- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- तलवाड़ा बुजुर्ग

(घ) क्षेत्रफल-0.470 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर ) (1)

(2)

165/1

0.150

167/1

0.035

180/1

0.130

0.065

181/2 , 202/2 , 202/3

215/1 घ

0.010

0.080

215/2

योग .. 0.470

( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उ‌द्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4023 - रीडर - 1- भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.-45 -अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-कुसमरी

(घ) क्षेत्रफल-6.168 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल ( हे. में)

(2)

(1)

2/1

0.250

0.055

2/3

0.050

2/4 4302

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

(1)

(2)

0.090 4/1

0.050 7/1

0.225 7/3

0.088 7/4

7/5

0.110

0.030 7/6

0.045 7/7

7/8

0.025

0.035 7/9

0.135 30/1/3 , 30/2 , 62/4/1

31/1

0.030

0.015 34/2/3

0.015 34/2/3

0.052 31/3

34/3

0.035 40/3

0.270 43/1

0.160

0.095 43/3

43/2

0.090

0.090 44/1

44/2

0.050 45/4

0.100 46

0.170

0.200 48/2, 49

0.075 52/1

52/2

0.100 52/3

0.085

0.080 52/5

0.045 54/1

0.075 54/2

54/3

0.058

0.065 54/4

55/4

0.065

0.042 55/8

55/9

0.050 55/10

0.030

0.025 55/11

56/5

0.110 59/3

0.025 56/6

0.300

0.060 62/3

(2)

(1)

0.140

65/2

0.020

75/8

0.100

75/10

0.030

75/11

81/3

0.160

81/4

0.072

81/5

0.055

0.006

81/7

0.040

81/8

0.220

85/3

0.035

85/4

0.035

85/5

0.020

85/6

85/7

0.018

0.020

85/16

0.018

85/21

0.015

85/22

85/23

0.018

0.013

85/24

0.140

137/1

0.015

137/2

138/1

0.220

0.025

138/3

138/6

0.160

0.082

138/4

0.105

141/2

180/2

0.015

0.098

186/1

186/5

0.080

0.058

186/2

0.150

186/3

0.150

186/6

योग .. 6.168

( 2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

( 5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4024-रीडर- 1 - भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. -42 - अ-82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- खडकल

(घ) क्षेत्रफल-0.963 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

65/3

0.048

69/1

0.010

70/2

0.045

70/3

0.090

70/4

0.060

70/5

0.065

70/6

0.080

0.080

79/1 , 80/1 , 80/3 , 81/3

0.025

79/2, 80/4

81/8

0.030

0.090

81/5 , 81/7 , 81/9 ,

81/10 , 123/5

83/4

0.150

83/2

0.060

83/3

0.055

123/7

0.075

योग .. 0.963

( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उ‌द्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4025- रीडर- 1- भू-अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 36- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम- भामी

(घ) क्षेत्रफल-2.820 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

6

0.025

7/1

0.200

0.065

25/1

0.096

28/2

25/3

0.024

48/2

0.060

25/4

0.038

0.024

25/5

0.026

47

0.060

48/1, 49/2

0.026

50/2

0.065

50/3 , 51/2

0.042

51/3

0.020

58/5

0.056

61/3

61/4

0.102 4304

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

0.025

65

0.016

179/3

0.034

179/4

179/5

0.014

0.036

179/6

0.014

179/7

0.016

179/10

0.095

180/1

0.330

180/2, 190/2

181/2

0.290

0.078

193/4 , 194 , 195

0.062

197, 198

219

0.035

283/2

0.155

274/9

0.010

0.068

275/1

275/3

0.074

275/2

0.052

275/4

0.065

0.094

277/4, 277/5

0.020

277/8

0.022

277/7

277/10

0.045

281/3

0.048

281/4

0.024

0.043.

281/6, 281/7

0.028

281/5 , 281/8 , 281/10

281/12

0.058

281/13

0.040

योग .. 2.820

(2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4026- रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017- रा.प्र.क्र. - 43 - अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचीं के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- धाबाबावड़ी

(घ) क्षेत्रफल-3.481 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

(1)

0.060

8/4

0.094

140

0.020

12/1

12/2

0.020

0.046

63/2

0.260

13/2, 14/2

0.086

14/1

0.330

28/2, 36, 37/3

0.197

41/2

0.142

39/5 , 40

41/3

0.120

0.320

42

0.177

61

0.058

63/4

141/2

0.013

142

0.195

0.048

63/5

0.050

63/6

0.090

64/4

0.090

74/2

0.150

78/2

0.268

119/2, 120/1 , 120/2 , भाग 1 ]

4305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(2)

(1)

120/3 , 145/2

0.020

144

0.175

149/2 , 149/3 , 150 ,

151, 152

0.37

158/1, 159/2क

0.070

158/2, 159/1

172/1

0.060

0.025

172/12

0.260

175/1

योग .. 3.481

(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 4042 - रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 19- अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-राजपुर

(ग) ग्राम- दमदमी

(घ) क्षेत्रफल-2.702 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर

क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.068

12/1 ग, 12/2 क,

15/1ग, 15/2क

0.050

12/1/ख , 15/1 /ख

0.072

12/2ख, 15/2ख

0.390

12/3 , 13/2 , 14/ 2/ख

14/2/ग

0.225

12/4 , 14/1 , 15/3

0.050

13/3 , 14/3 , 14/4

0.032

16/1

16/2

0.090

18/3

0.128

0.045

18/4

0.025

19/1

53/1

0.118

53/2

0.090

53/3

0.115

0.080

53/5

0.085

62/1

0.080

62/2

62/3

0.330

0.100

63

0.090

64/1/2

0.085

64/1/4

0.096

64/2, 65/2

0.020

92/1

0.078

94/1

0.160

94/6

योग .. 2.702

(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर 4306

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4) इस प्रारंभिक उ‌द्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

( 5 ) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. रीडर- 1- भू-अर्जन-2017- रा.प्र.क्र. 22- अ-82-2016- 17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग) ग्राम-मोरगुन

(घ) क्षेत्रफल-1.010 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2)

13/3/1

0.060

0.060

13/3 , 41/3 , 42/2

0.015

17/2, 17/3

17/4

0.005

17/5

0.060

(2)

(1)

0.060

42/3

0.100

42/4

42/5

0.040

0.120

94/2

0.020

95/1

95/4

0.050

0.030

95/8

0.030

95/2

95/5

0.045

0.050

95/9

95/3

0.040

0.040

95/6

0.065

95/10

0.120

95/7

योग .. 1.010

(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

( 4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

( 5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

Jabalpur , the 22nd June 2017

No. 813- Confdl . -2017 - II - 15-36-99 .-The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting two days ' Workshop on- Labour Laws for the Presiding Officers of the Labour Court and Judicial Officers posted on deputation on 21st & 22nd July 2017 in the Academy. Officers , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop.

By order of Hon'ble the Chief Justice , MOHD . FAHIM ANWAR , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2017

क्र. B- 3431- दो- 2-45/2015.- श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 मई से 10 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-21 - ब( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. E-4429- दो - 2-5/2004.- श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( जे. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिवस के अवकाश ( पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश सहित ) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3: (ए) 19-03- 21- ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. E-4431-दो- 2-58/2010.- श्री राजेश गुप्ता , जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 05 से 16 जून 2017 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस ब ( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान कीजाती है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्र. E-4578- दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 का एक दिन का, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का एक दिन का तथा दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का कुल ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2017

क्र. B -3527- दो-2-27-2017.- डॉ. ओ. पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 09 से 16 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ. पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ. पी. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

4308

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017

से 17 फरवरी 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. E-4567-दो- 2-24-2015.- श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय सीहोर को दिनांक 27 से 30 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 4576-दो- 3-34-2013.- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 18 से 21 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. E-4571- दो- 2-34-2013.- श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 02 से दिनांक 4 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2017

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

क्र. B - 3533-दो- 2-11/2014.-श्री व्ही. एल. झा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 15

जबलपुर, दिनांक 23 जून, 2017

क्र. 815 - गोपनीय - 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

नाम

क्रमांक

कहां से कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

(5)

(6)

(4) डबरा

ग्वालियर

(3) बड़वानी

1. श्री मनोज कुमार

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

4309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. 817- गोपनीय - 2017- दो-2-1-2017 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

नाम

कहां से क्र.

(1)

(2)

(3)

सीधी 1. श्री रहस बिहारी गुप्ता

2.

कटनी श्री बिपिन बिहारी शुक्ला

3.

होशंगाबाद श्री बीरेन्द्र एस . पाटीदार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

4. श्री अनिल कुमार मोहनिया बैतूल 5.

कटनी श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

खण्डवा 6. श्रीमती शशिकला चन्द्रा

रीवा 7. श्री राकेश कुमार सिंह

सारणी

कहां को

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

रीवा

रीवा

सिविल जिला, रीवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह के स्थान पर.

विदिशा

विदिशा

सिविल जिला , विदिशा . जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती विभावरी जोशी के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

अशोकनगर अशोकनगर सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सुनीता यादव के स्थान पर.

कटनी

कटनी

सिविल जिला, कटनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बड़वानी बड़वानी सिविल जिला, बड़वानी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

हरदा

हरदा

सिविल जिला, हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शम्भू सिंह रघुवंशी के स्थान पर.

शहडोल शहडोल

सिविल जिला, शहडोल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रद्युम्न सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

4310

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

दतिया

दतिया

अशोकनगर

सिविल जिला, दतिया.

8. श्रीमती सुनीता यादव

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मीना सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

खण्डवा

खण्डवा

हरदा

सिविल जिला , खण्डवा.

9. श्री शम्भू सिंह रघुवंशी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर . के. एस . गौतम के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

क्र. 818-गोपनीय- 2017-दो-2-1-2017-( भाग-ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 95 , अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस- अ ( एक) , दिनांक 7 मई 99, क्रमांक फा.- 1-2- 90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-2-90-इक्कीस- ब( एक ) 1511/2016 , दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां को

नाम

क्रमांक

कहां से

न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी विशेष न्यायालय

सत्र खण्ड का नाम

(1)

(3)

का नाम (7) (2)

(4)

(5)

(6)

1

पीठासीन अधिकारी, विशेष

बैतूल गुना

बैतूल

श्री अनिल कुमार गुप्ता

बैतूल

न्यायालय की हैसियत से श्री अनिल कुमार मोहनिया स्थान पर .

2

खण्डवा श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल आष्टा

खण्डवा

खण्डवा पीठासीन अधिकारी , अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती शशिकला चन्द्रा के स्थान पर.

होशंगाबाद 3

होशंगाबद होशंगाबाद

श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर जबलपुर

पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती रश्मि अग्रवाल के स्थान पर .

4311 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. 819-गोपनीय - 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां से

क्रमांक

नाम

कहां को

(1)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6) (2)

(3)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

भोपाल

मण्डला

मण्डला

1. कुमारी भावना साधो

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंडला के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मंडला की हैसियत से.

शहडोल

शहडोल

2. श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा

शाजापुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3. श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह लखनादौन

सौंसर छिन्दवाड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

टिप्पणी:-

( 1 ) श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायादीश, अशोकनगर,

(2) श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन , जिला सिवनी, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2017

अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12अगस्त 2017 से दिनांक 15 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 3487-दो- 2-38-2017.- श्री समरेश सिंह कुशवाह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 29 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक सक्सेना , ओ.एस.डी. (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री समरेश सिंह कुशवाह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समरेश सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर, के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. ( डी.ई. ) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 3493-दो- 2-73-2015.- श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी.ई. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 08 से 11

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार 4312

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2017

क्र. बी- 3424-तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री राजेश कुमार रावतकर, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश , छिंदवाड़ा, जिनको अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त प्रत्येक माह में दो सप्ताह की अवधि के लिए सौंसर, जिला छिंदवाड़ा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपनी पदस्थापना के स्थान, छिंदवाड़ा में ही बैठक करेंगे. छिंदवाड़ा-सौंसर श्रंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है .

No. B - 3424. - III- 10-42-75 .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that Shri Rajesh Kumar Rawatkar , III Additional District Judge , Chhindwara , who is directed to hold sitting at Saunsar in addition to his place of posting , Chhindwara for a period of two weeks in a month will now hold sitting at his place of posting , Chhindwara only. The sitting of Chhindwara- Saunsar Link Court is hereby discontinued.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( डी. ई. ) .

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 24 जून 2017

फा. क्र. 1-2017- इक्कीस - ब ( एक ) 2469.- राज्य शासन, एतद्वारा, म. प्र. उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 16 मई 2017 को मान्य करते हुए श्री गिरीश कुमार शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , आष्टा जिला सीहोर का म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 के नियम-14( क) एवं म. प्र. न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 के नियम 16 (क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्याग - पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 July 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-07-14.28.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-07-14.28.Ordinary.