मध्यप्र
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 28 ]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 14 जुलाई 2017- आषाढ़ 23, शक 1939
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 जून 2017
क्र. एफ 1 (ए) 31-2007- ब- 2- दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2011 द्वारा श्री के. सी. जैन , भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना को पूर्व में स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) श्री के. सी . जैन , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 एवं 25 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
4205
(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. जैन , भापुसे का कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, भा. पु. से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) श्री के. सी. जैन, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर जोन छतरपुर, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(6) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.
4206
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
भोपाल, दिनांक 29 जून 2017
क्र. एफ 1 ( ए) 108-1986- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को स्वयं के उपचार के लिये बाहर जाने हेतु दिनांक 25 अप्रैल से 26 मई 2017 तक, बत्तीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 64 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2017
संशोधन
क्र. एफ 1 ( ए) 20-2006-ब-2-दो.- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई 2017 द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश को दिनांक 12 जून से 20 जून 2017 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, का चालू कार्य श्री आर. के. पाठक, डिविजनल कमाण्डेंट , होमगार्ड, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017
फा. क्र. 2821-2017- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 9046/ 2008 विजय कु. गुप्ता विरुद्ध शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2010 तथा रिट अपील क्रमांक 642/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी 2017 जिसके अनुसार श्री भरतलाल अग्रवाल की नोटरी के रूप में नियुक्ति अभिखंडित की गई है , के अनुपालन में श्री भरत लाल अग्रवाल , नोटरी, जिला उमरिया को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री भरत लाल अग्रवाल का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है.
फा. क्र. 2821-2017- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 9043/ 2008 रामचरित मिश्रा विरूद्ध शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2010 तथा रिट अपील क्रमांक 643/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी 2017 जिसके अनुसार श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल की नोटरी के रूप में नियुक्ति अभिखंडित की गई है , के अनुपालन में श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल , नोटरी, जिला उमरिया को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जून 2017
क्र . 1065-1152-2015- बीस- 3.- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई, 2007 की धारा 12 ( 1 ) ( तीन ) अनुसार " साधारण परिषद्" के लिये राज्य सरकार एतद्वारा महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान, भोपाल में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाता है :-
क्र. श्रेणी
नामांकित व्यक्ति का विवरण (1) (2)
(3)
साधारण परिषद्: -
1
सदस्य
डॉ. राधिका प्रसाद मिश्र, आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , ' जबलपुर, मध्यप्रदेश .
भाग 1 ]
4207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(3)
(2)
2
सदस्य
श्री योगेश भोपे , प्रांत प्रमुख , मालवा प्रांत, संस्कृत भारती, अन्नपूर्णा नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश.
(2) उपरोक्त के संबंध में महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाये .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद सिंह , उपसचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जून 2017
क्र. एफ- 9-2-2016- अट्ठावन.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 74( A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री दिनेश कुमार द्विवेदी, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के स्थान पर श्री मनोज जैन, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मंडल में सदस्य नामांकित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 जून 2017
क्र. एफ- 3-35-2017-अठारह 5.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2640-1-53-33-73 , भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1973 के द्वारा धारा 13 ( 1 ) में गठित मंदसौर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है . पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई हैं .
मंदसौर पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमायें उत्तर में- ग्राम धारियाखेड़ी, गुराडियादेदा, भुन्याखेड़ी, वोलखेड़ा, रूपावली तथा जग्गाखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.
पूर्वमें- ग्राम जग्गाखेड़ी, बोहराखेड़ा, अलावदाखेड़ी, बहादरी , चांगली, बाजखेड़ी तथा ग्राम छाजूखेड़ा की दक्षिणी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम छाजूखेड़ा, कायमखेड़ा, निपन्या मेघराज, अज़ीजखेड़ी, खिलचीपुरा, नालछा तथा ग्राम मिरजापुर की पश्चिमी सीमा तक.
पश्चिम में- ग्राम मिरजापुर, हैदरवास, दाऊदखेड़ी, दौलतपुर, मुल्तानपुरा, रलायता तथा ग्राम धारियाखेड़ी की उत्तरी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव , उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 07 अक्टूबर 2016
क्र.-भू-अर्जन- 2016-116.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है , हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर ( क ) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ( ख ) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, ( ग ) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2) शाजापुर मो. बड़ोदिया
(3) करजू
(4) निजी भूमि 0.627 हे .
(6) करजू भवंरासा मार्ग निर्माण में निजी भूमि अधिगृहत् बावत् (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग शाजापुर.
4208
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
अनुसूची (01 )
(1 ) ग्राम करजू से भवंरासा सड़क मार्ग निर्माण हेतु
भूमि का कुल रकबा
स. क्रमांक
खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
सिंचित (1)
(2)
(3) (4)
93
1 चन्दरसिंह पिता घासीराम
जाति खाती निवासी ग्राम
94/2
95
करजू.
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
अंसिचित
सिंचित
अंसिचित
कुल (9) (5)
कुल (6)
(7) (8)
0.00
0.122
0.122
0.405
0.00 0.405
0.00
0.100
0.100
0.627
0.527 0.100
भूमि के नक्षे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाजापुर/ भू अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किये जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 23 मई 2017
सार्वजनिक सूचना
क्र.- भू- अर्जन-2017-252 ( 2 ) .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय - समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014- सात- ए- भोपाल , दनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है.
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को खेजरा रेल्वे क्रासिंग से कोपरा एनीकट व्हाया सिमरी मार्ग निर्माण के भू- अर्जन में ग्राम कुंवरपुर खेजरा , परसोरिया तथा सिगरी कीरत में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है . इसका विवरण निम्नानुसार है. तथा इसके भू- स्वामी/भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है
योजना का नाम- खेजरा रेल्वे क्रासिंग से कोपरा एनीकट व्हाया सिमरी मार्ग का निर्माण
ग्राम का नाम- कुंवरपुर खेरजा, रकबा -0.85 हे.
ग्राम का नाम- परसोरिया, रकबा 2.97 हे .
ग्राम का नाम- सिमरी कीरत , रकबा 0.81 हे.
4209 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण
खसरा क्र.
क्र.
भूमि- स्वामी का नाम पिता का नाम
(1)
(3)
कुल रकबा (हे.में. ) (4)
अर्जित रकबा ( हे.में . ) (5)
(2)
अन्य सम्पत्ति (6)
ग्राम-कुंवरपुर खेजरा
196
0.02 1
0.51
नन्हे भाई पिता पुख्खी गौंड
2
195
0.94
0.05
दयाशंकर कमल पिता झुराई कुर्मी
2.21
3
193
0.02
राजेश पिता जमना प्रसाद कुर्मी
228/2
2.47
0.11
0.09
0.02
4
191
लक्ष्मन पिता बलराम कुर्मी
5
2.81
0.02
207/1
गोपाल पिता झुन्नी लाल कुर्मी
6
1.07
210
0.03
बलराम पिता भैयालाल कुर्मी
7
214
0.77
0.05
रतनलाल पिता महादेव ( फौत ) अभिषेक पिता
रतनलाल ( पुत्र) .
0.12
220/1
1.19
8 अमीरचंद पिता खुशाल चंद नायक
220/2
9
1.19
0.12
नंदनलाल पिता खुशाल चंद
0.22
224
0.05
10
1.00
225
0.09
मंदिर हनुमानजी मुह. राम गोपाल पिता नंदनलाल दुबे
0.05
11
227
0.14
ईश्वर प्रसाद पिता शालिगराम कुर्मी
12
228/2
0.4
0.05
मंदिर हनुमान जी मुह. रघुवर दास जी
13
0.15
229/1
0.03
लक्ष्मी नारायण पिता सीताराम कुर्मी
14
229/2
0.02
0.14
जीवन पिता सीताराम कुर्मी
0.85
15.30
योग ..
ग्राम-परसोरिया
15
0.03
119/1
1.02
लक्ष्मी रानी पति नारायण कुर्मी
0.02
135
1.53
136/1-2
1.01
0.13
369/1
0.41
0.05
0.92
0.08
16
368/1
मुकेश पिता छिमाधर कुर्मी
0.03
17
367/1
0.68
साधुराम पिता लटोरे अहिरवार
0.03
18
367/2
0.6
तुलसीराम पिता लटोरे अहिरवार
0.03
19
367/3
0.6
नरेन्द्र पिता लटोरे अहिरवार
2.54
0.32
20
366
प्रेमनारायण पिता कैलाश कुर्मी
0.08
21
0.93
365/1
सतरूपा पति अर्जुन कुर्मी
22
365/2
0.8
0.1
गऊकरण ना . बा. पिता परसराम वली मां मीनारानी
बेवा परसराम कुर्मी.
0.1
1.08
23
299
शारदा बहू पति बाला प्रसाद कुर्मी
0.2
5.39
24
298/1-2
महेश पिता रामसेवक कुर्मी
290
0.65
0.03
289/3
0.02
0.16
292
0.5
0.07
25 कुंजीलाल पिता रगवर कुर्मी
0.08
291/2
0.84
26 मिहीलाल पिता मकुन्दी कुर्मी
0.07
289/1-2
1.19
27 मदन धर्मरूच रामप्रसाद पिता बनमाली कुर्मी
28
0.99
0.15
289/4
टेकचन्द हरीशचंद चन्द्रशेखर पिता बनमाली कुर्मी
29
264/3
0.21
0.03
प्रशांत विकास ना.बा. पिता जितेन्द्र बली व खुद मां
कुंतीबाई बेवा जितेन्द्र कुर्मी.
4210
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(3)
(5) (2).
(4)
(6) (1)
140
0.12
0.72
30 दामोदर पिता चन्द्रभान कुर्मी
0.33
139
0.93
31 रामलाल पिता झुत्ते अहिरवार
32
114/4
0.8
0.15
गुलजार पिता कुंवरमन कुर्मी
0.2
0.05
115
0.87
0.04
33
98/1
रमेश पिता जगन्नाथ कुर्मी
116
0.11
0.05
34 चिन्तामन पिता जगन्नाथ कुर्मी
117
0.23
0.03
0.39
98/2
0.06
0.63
0.06
118/1
105/2
0.03
35
0.74
नंदराम पिता जगन्नाथ कुर्मी
0.74
0.03
36
105/1
धनीराम पिता जगन्नाथ कुर्मी
37
106
0.16
0.02
आशाराम पिता नत्थू काछी
0.07
107
0.54
0.05
38
108
2.13
सियारानी बेवा महादेस , घनश्याम, ईश्वरदास कलू भरत पिस. महादेव सुहागरानी बेवा लोकमन
काछी.
0.02
0.32
39
118/8
रामदीन पिता भागीरथ कुर्मी
118/2
0.18
0.02
40 नन्नूपिता गोरेलाल बसोर
118/6
0.82
0.12
41 जानकी बाई उर्फ जानकीरानी पति रामसेवक कुर्मी
42
114/1
0.49
0.04
मस्तराम पिता भागीरथ कुर्मी
114/5
1.2
0.03
34.25
2.97
कुल योग ..
ग्राम-सिमरी कीरत
37
0.06
43
0.75
गऊकरण ना. बा. पिता परसराम बली व खुद मां
0.02
मीनारानी बेवा परसराम किशोरीलाल पिता मोतीलाल
43
1.21
0.24
0.08
44
शारदाबाई पिता मोतीलाल कुर्मी.
44
38/1
0.03
0.79
भगवान दास पिता किशोरीलाल गऊकरण ना. बा. पिता परसराम पत्नी व खुद मां मीनारानी बेवा परसराम कुर्मी.
0.11
0.01
38/2
39/1
0.51
0.02
45 राजा उर्फ खरगराम ना. बा. पिता भगवानदास पत्नी आजी राधिका रानी पति किशोरीलाल कुर्मी.
40
0.01
46
0.08
राजाराम पिता दामोदर कुर्मी
0.39
45
0.05
117
0.67
0.05
0.33
0.12
119
0.89
110/1
0.12
47 विष्णु प्रसाद पूरना कुर्मी
0.24
118
3.06
48 मंदिर श्री देव शंकरजी वाके मौजा देह मुह. राजाराम पिता दामोदर कुर्मी.
9.03
0.81
कुल योग .. π ..
भाग 1 ]
4211
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
क्र.-क-भू- अर्जन-2017-252( 1 ) .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय - समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है . म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014- सात-ए - भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है.
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग निर्माण के भू- अर्जन में ग्राम रायपुर में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है . इसका विवरण निम्नानुसार है. तथा इसके भू- स्वामी/भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत की गई है . आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा:-
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है
योजना का नाम- झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी 'मार्ग का निर्माण
ग्राम का नाम- रायपुर
रकबा-0.98 हेक्टर.
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण
क्र.
भूमि-स्वामी का नाम पिता नाम
(1)
(2)
1 श्रीदेव जगदीश स्वामीजी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर.
2 सीताबाई उर्फ सुमनलता पति बालमुकंद अग्रवाल 3 जगदीश पिता भगवान
4 मंदिर श्री श्यामलाधीश जी श्री जानकीरमण जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर.
5 वीरेन्द्र पिता अजुद्धी सेन
6 शालगराम पिता अवधबिहारी
7 रामरतन गनेश पिता किशोरी दमयंती पुत्री किशोरी 8 अजुद्दी पिता गोपी सेन
9 जगदीश पिता भगवानदास
खसरा क्र.
अर्जित
अन्य सम्पत्ति (3)
कुल रकबा (हे.में. ) (4)
रकबा (हे.में . ) (5)
(6)
ग्राम रायपुर
0.06
67
0.46
65
0.45
0.11
0.06
0.36
47/3
15.8
4
0.31
)
0.05
0.2
23/3
20
2.06
0.02
0.13
22/1
1.42
1.45
0.12
21/1
0.12
0.49
22.69
0.98
कुल योग ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
टीकमगढ़, दिनांक 23 जून 2017
क्र. स्था. निर्वा.-मण्डी- 2017-198.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, टीकमगढ़ 186 जिला टीकमगढ़ के अध्यक्ष के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किये गये है:-
निर्वाचित अध्यक्ष का नाम
क्रमांक
(2)
(1) 1
श्री विक्रम सिंह सोलंकी
पता
(4)
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(3)
अध्यक्ष
ग्राम गुदनवारा पोस्ट समर्रा जिला टीकमगढ़ प्रियंका दास , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
4212
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान
भदभदा रोड, बरखेड़ीकला, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2017
संशोधन
क्र. सियेट - आधार.प्रशि. एवं परी. - 25 & 26-2017-18-1163. - साधारण राजपत्र क्र. 24 , दिनांक 16 जून 2017 भाग -1 विभाग प्रमुखों के आदेश के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य कृषि एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए गये हैं. जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
बैच
विवरण
संशोधित क्र.
टंकन त्रुटिपूर्ण
पृष्ठ क्रमांक एवं पैरा
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 1
3753-2
प्रथम
प्रश्नपत्र- कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों सहित) .
प्रश्नपत्र- कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों रहित).
2
प्रथम
3756-2
प्रश्नपत्र- प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों रहित) .
प्रश्नपत्र- प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों सहित) .
3
3770-2
द्वितीय
प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों सहित) .
प्रश्नपत्र- कृषि संबंधी नियम, अधिनियम एवं योजनाएं (पुस्तकों रहित) .
4
3773-2
द्वितीय
प्रश्नपत्र- प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों सहित) .
प्रश्नपत्र- प्रबंधन एवं आई.टी. (पुस्तकों रहित) .
संचालक.
कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह - चिकित्सीय परिषद्
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL )
तृतीय तल , प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2017
संशोधन
क्र. एफ- 275- पंजीयन- 2689-2017.- परिषद् के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की मतदाता सूची जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12मई 2017 में प्रकाशित हुई है उसमें कुछ पृष्ठों का प्रकाशन नहीं हो पाया है:-
पृष्ठ क्रमांक 2649 पर सरल क्रमांक 27290 से 27300 की सूची प्रकाशित है जो कि पुनः पृष्ठ क्रमांक 2650 पर प्रकाशित हो गयी है तथा सरल क्रमांक 27301 से 27314 तक की सूची प्रकाशित नहीं हो पायी है.
4213 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांकदिनांक 14 जुलाई 2017
PLACE
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
REGISTRA TION DATE
बालाघाट
निरंक15.04.2015
बालाघाट
बालाघाट
पूजाशुक्ला,प्रभारीरजिस्ट्रार.
मंडला15.04.2015
PLACE PRECTI OF S
सीधी23
24 रीवा
AGE
22Year
23Year
37Year
05/04/1992
07-09-1994 05-01-1992
02-03-1992
17/11/1978
07-07-199126
DATEOF BIRTH
1200/-
1200/-
1200/-
1200/-
1200/-
FEES
2600/-
1700/-
07-10-2014 10/07/2014
07-10-2014
26/06/2014 07-03-2013
PASSING YEAR
11agu2014
11agu2014
THEA.TEC
AYU.COM
CERT.PAN PHARMA AYURVEDI
COURSE
CERT.AY U.COM.
DMLT
DIP.D
ON CERT. OPERATI
CHAKARM ATECH.
H
CERT.PAN CHAKARM ATECH.
C
COLLEGE NAME बालाघाट पैरामेडि.इंस्टी. बालाघाटे
यशपाल पैरामेडिकल साइंससिवनी
पैरामेडिकल कालेजबैहर सांई
एस०आयु०मेडि कलकॉलेज स्वयंसिद्ध इंस्टीमंडला
॥स०आयु०मेडि कलकॉलेज
स्वशासीगांधी चिकि०महा० वि०भोपाल।
दुर्गावती
परिषद।
म.प्र.सह चिकित्सीय परिषदभोपाल।
म.प्र.सह चिकित्सीय परिषदभोपाल।
UNIVERCI TY/COUNC IL
म.प्र. सह-चिकित्सी यपरिषद, भोपाल
म०प्र० सह-चिकित्सीय
म०प्र० सह-चिकित्सीय परिषद।
म०प्र० परिषद। सह-चिकित्सीय
रानी वि०वि० जबलपुर।
OBC
obc
obc
SC
ADDRESSCAST
सिनगउटोला
मकाननं.1050
जिलारीवाम.प्र.
मेडकीतह वारासिवनी जिलाबालाघाट
ग्रामबरहुलाUR
पोस्टबरहुला थानापंवार ब्लॉकजवा
ग्रामपोस्ट कुस्पारीब्लॉक चुरहटसीधी
वार्डनं15 कमलानगर बैहरबालाघाट
वार्डनं13ग्रामobc गंगोरापोस्ट सुकतरातह. बिछिया जिला-मंडला
गांवपोस्ट
361बिसोनी पोस्टबिसोनी, तह.लांजी जिला-बालाघा
2
एमुल्ला कॉलोनी हाऊसिंगबोर्ड करोंदभोपाल
मध्यप्रदेशराजपत्रदिनांक12मई2017मेंप्रकाशितसूचीमेंअप्रकाशित15अप्रैल2015स.कं.27301से27314तकसंशोधितसूची
FATHER'S NAME
संगीता
आदर्शकुमार शुक्ला/अवधेश कुमारशुक्ला
बिसेन/रामू बिसेन
पटेल/वृंदा पटेल
द्विवेदी/सतीश कुमारद्विवेदी
मनीषकुमार
पटले/बाबू लालठाकर
पवनकुमार नंदा/टेक लालनंदा
मेश्राम/सेवकरा ममेश्राम
एससीएच-36
एससीएच-23धनेश
एससीएच-35सुषमा
02/15
REGISTRA TION NUMBER
/सर्टि/27306 /15
एससीएच-35 /सर्टि/27307 /15
/सर्टि/27304 /15
एससीएच-23रेखा
/सर्टि/2730
3/15
एससीएच-17 /सर्टि/27305 /15
/डिपल्ौ/273
एससीएच-27 /डिप्लो/273 01/15
27307
27305
27306
27302
27304
27303
27301
S.N.
संशोधितसूचीनिम्नानुसारहै:-
पृष्ठक्रमांक2775परसरलक्रमांक28720से28732कीसूचीप्रकाशितहैजोकिपुनःपृष्ठक्रमांक2775परप्रकाशितहोगयीहैतथासरलक्रमांक
28733से28745तककीसूचीप्रकाशितनहींहोपायीहै.
[भाग 1 4214
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
05-Nov-15
05-Nov-15
05-Nov-15
हाशंगाबाद
इंदौर15.04.2015
इंदौर15.04.2015
इंदौर15.04.2015
इंदौर15.04.2015
मण्डला
बालाघाट
23Year
20Year
21Year
20Year
01-07-199322
05-08-198035
24-03-198431इंदौर
28-04-198332
07-08-198430निरंक
11-11-1991
13-03-1995 08/11/2993
27/06/1995
1200/-
1200/-
1200/-
1200/-
1700/-
3700/-
1700/-
2700/-
3200/-
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
07-09-2007
13-03-2007
20/06/2014
03-02-2009
10-Jul-14
10-Jul-14
CERT.IN ECGTECH.
BPT
AYU.COM.
AYU.COM.
CERT. ANAEST.T ECH
CERT. ANAEST.T ECH
DIP.IN
MICROBIO
LOGY
CERT. ANAEST.T ECH
ANAEST.T ECH
पैरामेडिकल साइन्सेस होशंगाबाद
एमजीएम मेडिकल कालेजइंदौर
स्वशासीमहात्माCERT.
स्वशासीमहात्मा
स्वशासीमहात्मा
स्वशासीमहात्मा
एसएसमेडिकल कालेजरीवा
राजीवगांधी कालेजभोपाल
इंस्टी.ऑफ पैरामेडिकल टेक्ना.मण्डला
मुक्ताएकेडमी गांधीस्मृति चिकि०महा०वि० इंदौर गांधीस्मृति चिकि०महा०वि० इंदौर
स्वयंसिद्ध गांधीस्मृति चिकि०महा०वि० इंदौर गांधीस्मृति चिकि०महा०वि० इंदौर
निरस्त
बरकतउल्लाह विश्वविघालय भोपाल
अवधेशप्रताप सिहवि०वि० रीवा
मध्यप्रदेश परिषद सह-चिकित्सीय सह-चिकित्सीय परिषद।
सह-चिकित्सीय परिषद।
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीयआफ परिषद
सह-चिकित्सीय परिषद। म०प्र०
म०प्र० सह-चिकित्सीय परिषद।
म०प्र० परिषद। सह-चिकित्सीय
OBC OBC
OBC obc
obc
UR
SC
होशंगाबादम.प्र. 173/5
34/48तुलसीobc
निरस्त
तवुनगर जिला-इंदौर
ग्रामकनौजी
पोस्टकनौजा
तहसीलहुजूर
जिलारीवा
नगररिंगरोड मुसाखेडत्री जिला-इंदौर
गांवगोंडकुवाst पोस्टकुर्दीमउ इंदौर
362/2 यादवंनंदनगर बाणगंगाइंदौर
नियरमाधव प्रेसवार्डनं.21 बालाघाटम.प्र.
ग्रामदेवरा पोस्टलफडा तहसील बिछियाजिला
गैसगोदामके
पीछेकोठी बाजार ई.डबलूएस 475विजय नगरदेवास
मध्यप्रदेशराजपत्रदिनांक12मई2017मेंप्रकाशितसूचीमेंअप्रकाशित05नवम्बर2015स.कं.28733से28745तकसंशोधितसूची
निरस्त
करवारे/संजीव करवारे
सोहनसिंह कटारे/ सीतारामकटारे
मनीषा सलेरिया/जग दीशचंद्र सलेरिया
दीपक
अंकित हरदहा/शिव नारायण
केवट/मुन्ना लालविसेरिया
रविकुमार पाण्डेय/नरेन्द्र प्रसादपाण्डेय
एससीएच-
एससीएच-04स
एससीएच-04सरोशनी
एससीएच-23गायत्री 8/15
1/15
0/15
एससीएच-04सवैशाली /सर्टि/2730
/सर्टि/2730मालवीय/जगद 9/15 शमालवीय
/सर्टि/2731राठौर/मुकेशरा ठौर
एससीएच-04समोना /सर्टि/2731चौहान/उद्धवद सचौहान
एससीएच-01 /डिग्री2/287 33/15
एससीएच-14 /सर्टि/27314 /15
/27313
एससीएच-26
/डिप्लो/273
12/15
एससीएच-23 /सर्टि/28735 /15
/सर्टि/28734 /15
27312
28733
27314
27313
27308
27309
27310
27311
28734
28735 4215 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
05-Nov-15
05-Nov-15
05-Nov-15भोपाल
05-Nov-15
05-Nov-15
05-Nov-15
05-Nov-15
05-Nov-15
05-Nov-15
05-Nov-15
मण्डला
मण्डला
सिवनी
सिवनी निरंक
निरंक
निरंक
21-06-199421
02-04-199025
08-10-199025
09-05-198825
16-06-198926इंदौर
24-04-199025इंदौर
15-06-198926
15-03-198926
25-09-198827
26-06-199125निरंक
1700/-
1700/-
1700/-
1700/-
1700/-
1700/-
3700/-
1200/-
1700/-
1700/-
07-07-2012
04-09-2014
10-Jul-14
10-Jul-14
10-Jul-14
10-Jul-14 16-Sep-14
10-Jul-14
16-Sep-14
16-Sep-14
AYU.COM.
DMLT
AYU.COM. DMLT
DMLT
BMLT
DMLT
cert.in panchkarma
cert.in panchkarma
O.T.TECH. CERT.IN
टेक्ना,मण्डला
इंस्टी.ऑफ पैरामेडिकल टेक्ना.मण्डला
मीनाक्षी एकाडमीऑफ पैरामे.स्टडीज सिवनी
इंस्टीट्यूटआफ मेडिकलसाईस
मीनाक्षी एकाडमीऑफ पैरामे.स्टडीज सिवनी
स्वयंसिद्ध
स्वयंसिद्ध इंस्टी.ऑफ पैरामेडिकल
इंदौरइंस्टी. ऑफमेडिकल साइंसइंदौर
गुरूप्रियइंस्टी. ऑफपैरामे, टेक्ना.सागर
गुरूप्रियइंस्टी. ऑफपैरामे. टेक्ना.सागर
गुरूप्रियइंस्टी. ऑफपैरामे. टेक्ना.सागर
श्रीअरविन्द
प्रो०बृजमोहन मिश्राइंस्टी. ऑफमेडिकल एण्डटेक्ना. साइसंस
मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
सह-चिकित्सीय परिषद
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
डॉ०हरिसिंह गौरवि०वि० सागर
डॉ०हरिसिंह गौरवि०वि० सागर
देवीअहिल्या वि०वि०इंदौर।
डॉ०हरिसिंह गौरवि०वि० सागर
देवीअहिल्या वि०वि०इंदौर।
OBCमध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
OBCमध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
SC
OBC OBC
OBC
SC
बखरीजिला सिवनीम.प्र.
पोस्टइंद्री तहसीलनैनपुर जिलामण्डला
म.प्र.
ग्रामतिलाई
एटपोस्ट
एटधरनापोस्टUR बरघाटजिला सिवनीम.प्र.
वार्डनं.15 खेरमाईरोड नैनपुरमण्डला म.प्र.
विलेजसांगवालUR हातोदजिला इंदौरम.प्र.
नियरकांच
संतरविदास वार्डजिला सागरम.प्र. गोदामबडा. करीलारोड
हाउसनं.51SC गुलाबहोटल गलीनं.1 सुभाषनगर वार्डसागरम.प्र.
33मराठी मोहल्लासदर बाजारइंदौरम.
एफ2सुंदर नगरबुरहानपुर म.प्र.
प्र.
सेमराबाग प्र. बरारूसागरम.
रागिनी
सोनम साहू/सखाराम साहू
समीना खान/अब्दुल खालिक
यादव/शिवकुम ारयादव
भारती झारिया/यदुनंद नप्रसाद झारिया
सूर्यवंशी/भगवा नदीनसुर्यवंशी
चौधरी चौधरी/सुनील
निखलेशकुमार प्रजापति/मुन्ना लालप्रजापति
जितेन्द्र व्यास/मोती व्यास
सोना
अहिरवार/हरिर मअहिरवार
मौर्य/मनोहर
एससीएच-35
एससीएच-27
/सर्टि/28743 /15 एससीएच-23 /सर्टि/28744 /15
एससीएच-35 /सर्टि/28742 /15
एससीएच-23 /सर्टि/28745 /15
एससीएच-27आरती
/डिप्लो/287
40/15
एससीएच-17 /सर्टि/28741 /15
एससीएच-27पूजा 38/15लाल /डिप्लो/287
एससीएच-27 /डिप्लो/287 36/15
/डिप्लो/287 37/15
एससीएच-27रक्षा 39/15 /डिग्री1/287
28745
28742
28744
28743
28741
28739
28737
28738
28736
28740 4216
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश , एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 5 जून 2017 क्रमांक/ भू-अर्जन- 2017-77-78
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक 1 से 4 में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर /भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में कर सकेगा:-
अनुसूची (01)
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
6
5
4
3
1
2
0.476
दुग्धा से मार्ग
लोक संभाग
दुग्धा
शाजापुर शुजालपुर
ग्राम लाहरखेड़ा निर्माण
कार्यपालन यंत्री, निर्माण विभाग , शाजापुर
अनुसूची (02)
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
खसरा क्र.
असिंचित
सिंचित
कुल
सिंचित असिंचित कुल
8
9
6
7
5
3
4
2
1
0.084
0.084
0.826
0.826
1
91/2
कमलसिंह पिता चंदरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी
0.073
0.073
0.826
0.826
2
91/1
एलमसिंह पिता चंदरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी
0.134
0.134
1.258
1.258
3
93/2 min2
रामसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी
0.134
0.134
0.886
0.886
4
93/2 min1
परवतसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी
0.010
0.010
1.258
1.258
5
93/2 min3
केशरसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी
देवकरण,राजकुमार, रामनाथ पिता
0.010
0.010
0.105
0.105
93/3
6 हुकुमसिंह, धापूबाई वि. हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी
0.031
0.031
0.732
0.732
7
96/5
रामबाबू उर्फ पिंटू द.पु.बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी
0.476
0.476
Total
नोट- भूमि. के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
4217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
क्रमांक/ भू- अर्जन- 2017-79-80
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस, अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची (01)
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1
2
3
4 कालापीपल
शाजापुर
6 अरनियाकलॉ
6.046 निजी
8.277 शासकीय
निपानिया हिसामुद्दीन
से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण 5 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग शाजापुर
अनुसूची (02)
क्र.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1
2 नगीनसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 1
2
अमरसिंह हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1 / 2 व गोरधनसिंह पिता सूरजसिंह हि.1 /2जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी
3
: लालसिंह, गीताप्रसाद, मोहनसिंह पिता मांगीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी
4 जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी 5 जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी 6 दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 7 करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी मनोहरसिंह , शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी
8
9 मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी
10
समन्दरसिंह पिता कनीराम जाति राजपूत नि. अकोदी कृषक ग्राम निपानिया हिसामुद्दीन
11 अमरसिंह पिता मन्दस्पसिंह नि. ग्राम भूमिस्वामी शा.न.
12 कुंन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी
13 कुंन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी
मोहनलाल पिता बापूलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी 14
15
हुकुमसिंह, विकमसिंह , बालिग एलमसिंह ना.बा. चन्दन्रसिंह सर.पर. हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम
अशोककुमार पिता रामचरण जाति गेहलोत नि.ग्राम अरनियांकला भूमिस्वामी
16 17 कैलाश पिता रामचरण जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी आत्माराम पुत्र काशीराम हि.1 / 2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ , प्रहलादसिंह, 18 केदारसिंह पिता जगन्नाथ हि.1 / 2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी
आत्माराम पुत्र काशीराम हि.1 / 2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ, प्रहलादसिंह, 19 केशरसिंह पिता जगन्नाथ हि.1 / 2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां खसरा क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
सिंचित असिंचित कुल
4
3
5
6
0.121
0.121
0.030
350/2/1, 352/2/1 , 358/435, 358/5 492
0.030 493/1
0.015
0.015
0.245
363/3/3 , 363/4/3
0.245 364
0.150
0.150
0.245
363/3/1, 363/4/1
0.245
0.245
0.245 363/3/2, 363/4/2 362
0.370
0.370 366/1
0.053
0.053
0.080,
0.080, 495/1, 497/1
0.150
0.150
0.100
0.100 479, 482
0.021
481/1
0.021 494/1
0.210
0.210
0.150
0.150 494/2, 494/4 495/2
494/3 mn.1 503/2 0.100
0.100 153
0.050
0.050 154/2
0.060
0.060
144/1
0.050
0.050 144/2
0.050
0.050 4218
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
भूमित्वामी
20 किशोरसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी आत्माराम पिता काशीराम हि.1 / 2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ , व 21 प्रहलादसिंह, केदारसिंह पुत्र जगन्नाथ हि.1 / 2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी
विक्रमसिंह पिता घीसीलाल व रामकन्याबाई पति विक्रमसिंह जाति बलाई नि.
22
ग्राम शासकीय पट्टेदार
23 किशन पिता उंकार जाति बलाई नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार 24 बापूलाल पिता बालाजी व सोनीबाई पति बालाजी जाति बलाई नि.ग्राम भूमिस्वामी
25 मोड़सिंह पिता बद्रीलाल जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी 26 कुंन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि. ग्राम भूमिस्वामी
27 नारायण , मुरारी पिता सुखराम जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी 28 श्रीलाल पिता भेरूलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी 29 अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1 / 2 व गोरधनसिंह पिता सूरजमल हि.1/ 2 जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1 / 2 व समभाग गोरधनसिंह पिता 30
सूरजमल हि.1 / 2 जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी
31 | शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 32
रूगनाथसिंह, दुर्गाप्रसाद व जितेन्द्र पिता शंकरलाल व लीलाबाई बेवा शंकरलाल जाति गाडरी नि.ग्राम समभाग भूमिस्वामी
33 तुलसीराम पिता घीसाजी जाति गाडरी नि.ग्राम समभाग भूमिस्वामी इन्दरसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी 34
35
36
मनोहरसिंह , शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी गोरधनसिंह पिता सूरजमल दोलीबाई बेवा सूरजमल व अमरसिंह पिता भूमि स्वामी
तेजसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम मनोहरसिंह , शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 37
38 गोरधनसिंह पिता सूरजमल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी 39 करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 40 दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी गीताप्रसाद पिता हुकमचन्द्र जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी 41
42 दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी 43 दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी हिन्दूसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी 44
45
कमलसिंह पिता दौलतसिंह भगवतसिंह पिता करणसिंह मनोहरसिंह पिता जगदीश जाति गेहलोत भाग समान भूमि स्वामी
सन्दीप चन्द्रशेखर पिता इन्दरसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमिस्वामी 46
47 रम्भाबाई पति खुशीलाल गेहलोत भूमिस्वामी
48 करणसिंह पिता खुसीलाल जाति गेहलोत भूमिस्वामी
रेशमबाई पति अम्बाराम जाति खाती भूमि स्वामी
49
50 शंकरलाल पिता चतरसाल जाति गेहलोत भूमि स्वामी
143/1
0.090
0.090 143/2/2
0.070
0.070 155/2/1/1
0.070
0.070 155/2/1/4/1
0.070
0.070 233/2
0.080
0.080 131/1
0.120
0.120 501/1
0.010
0.010
0.050
149/3
0.050 483/2
0.209
0.209 483/4
0.418
0.418
0.235
350/1, 351
0.235 395/2
0.052
0.052 234
0.010
0.010 234/1
0.010
0.010
0.121
350/2/2, 352/2
0.121 358/4, 358/5
374
0.100
0.100 376/2
0.038
0.038
0.040,
0.040, 377, 378
0.060,
0.060,
0.100
0.100 376/1
0.346
0.346 365
0.150
0.150 366/2
0.052
0.052 493/4, 493/5,
0.015
0.015 493/6
0.052
366/3
0.052 366/4
0.052
0.052 350/2/3 , 352/2 ,
0.121
0.121 358/4, 358/5
360/4
0.209
0.209 352/1, 352/5,
0.150
0.150 358/1/2/1
355/1/4
0.130
0.130 355/5
0.105
0.105 152/2
0.209 152/3
238
0.060 6.046
6.046 नोट-भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर / भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4219 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 23 मई 2017 क्रमांक क/ भू-अर्जन- 2017-252 ( 1 )
राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014/ सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।
इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम रायपुर में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है । तथा इसके भू-स्वामी /भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूगि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्त्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है
योजना का नाम झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग का निर्माण ।
ग्राम का नाम रायपुर
रकबा 0.98 हे.
आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण
खसरा
क. भू-स्वामी का नाम पिता का नाम
अन्य सम्पत्ति
अर्जित रकवा हे. में
कुल रकवा हे.में
क.
ग्राम रायपुर
0.06
0.46
67
1 श्रीदेव जगदीश स्वामी जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर
0.11
0.45
65
2 सीताबाई उर्फ सुमनलता पति बालमुकुंद अग्रवाल
0.06
0.36
47/3
3 जगदीश पिता भगवानदास
0.31
15.8
4
4 मंदिर श्री श्यामलाधीश जी श्री जानकीरमण जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर
0.05
02.
23/3
5 वीरेन्द्र पिता अजुद्वी सेन
0.02
2.06
20
6 शालगराम पिता अवधबिहारी
1.42
0.13
22/1
7 रामरतन गनेश पिता किशोरी दमयंती पुत्री किशोरी
1.45
0.12
8.अजुद्वी पिता गोपी सेन
0.49
0.12
9 जगदीश पिता भगवानदास
21/1
22.69
0.98
कुल योग:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
4220
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 7 अ-82-14-15-6846
बैतूल , दिनांक 22 जून 2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि का अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूचि
(1)
बैतूल जिले की तहसील भैसदेही के ग्राम कौड़िया की निम्नानुसार भूमिस्वामियों की भूमि:-
कमांक
भूमि स्वामी का नाम
खसरा नम्बर
रकबा हे ० में
अर्जन का रकबा हे ०
2
3
4
5
1
0.696
233/1
0.121
भदु व० अमृत गोंड सा० देह
2
232
1.093
0.297
सुका व० गडीराम गोंड सा० देह
3
0.971
0.288
206/6
भोप्या व० गुगा, मेहरा सा०देह
4
1.698
238/1
0.144
चुनिया बेवा मोहना, सोजा, घम्मर, जबरसिंह, जबरू व० मोना, रून्दा, कुन्दा पिता मोहना गोंड सा० देह 5
0.889
240/3
0.115 चन्दरलाल व० सम्मु गोंड सा० देह
0.440
244/4
0.320
6
0.889
240/2
0.041
मुन्ना, सम्मू गोंड सा० देह
7
240/1 0.889
0.154 जीरू व० सम्मू गोंड सा ० देह
0.440
244/1
0.082
8
194
1.100
0.129
लालसिंग व० मंगल गोंड सा० देह
9
192
0.651
0.081
कमला जौजे मधु मेहरा सा ० देह
योग
1.772
(2) कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर, एवं स्पिल चैनल हेतु पूरक अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाना है ।
(3) चूंकि कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर एवं स्पिल चेनल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पूरक अर्जन के लिए प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है । 4221 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
प्र. क्र. 3 अ-82-15-16-6846
बैतूल, दिनांक 23 जून 2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि का अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूचि
(1) बैतूल जिले की तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम कटासुर की निम्नानुसार भूमिस्वामियों की भूमि:-
कमांक
भूमि स्वामी का नाम
रकबा हे ० में
नम्बर खसरा
अर्जन का रकबा हे०
15
1
3
2
4
1
0.537
0.150
29/3
झुनिया , बिन्ना, झिंगो कलिया पति नब्बू गोंड सा० देह
2
31
0.482
0.100 गुण्डे व ० गजमन , कज्जो बाई बेवा श्यामू रमेश, लखन, निकेश, व० श्यामू बिस्सो, प्रर्मिला, पिता श्यामू गोंड सा० देह
3
33
0.737
0.080
0.283
0.060
धरमसिंह, धरमू, बनवारी व० जीरू रमको पिता जीरू गोंड सा० देह
54/2
0.413
0.120
55/1
4
52
0.769
0.050
53
2.072
0.100
30
0.299
0.030
बाराती , जिराती व० उदा, बज्जू व० रंजीशा, रामविलास व ० नान्हे, फूला बेवा कारू मकल सकल करनसिह व० कारू , मकल, सकल, करनसिंह व ० कारू गोंड सा ० देह
5
0.316
0.100
55/2
बाबूलाल व० सुम्मर गोंड सा० देह
6
0.866
0.070
54/3
दयाराम वः साबूलाल गोंड सा०देह
7
27
0.583
0.150 सामू व० मंजू, रामजी व ० डोमू गोंड सा ० देह 8
22
0.959
0.030
सुगन्ती बेवा जुल्ला दिनेश, गोलू, व० जुल्ला, मल्लो बेवा हज्जू, पिंकी पिता हज्जू मुंशी व मंगल , गुन्नी, रिंगू गरीबा व० मुंगाजी सम्मल द० मोरे, पुनू व० छोटे, कलसिया पिता डोमा माहो बेवा चुन्नी लीलावती बेवा बलदेव गोंड सा० देह
1.040
कुल योग
(2)
(3) सालीवाड़ा जलाशय योजना के बांध , हेतु पृरक अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाना है । चूंकि सालीवाड़ा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पूरक अर्जन के लिए प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
4222
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग क्रमांक/ 14974- भू- अर्जन-2017
राजगढ़, दिनांक 23 जून 2017
क्रमांक/ / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम जामोन्या गणेश
विवरण
स.क्र .
2
1
निजी
भूमि
स०क ०
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 फूलसिंह पिता लक्ष्मण जाती चमार
2 ग्यारसा पिता शंकर जाती चमार
3
गंगाराम पिता गोपीलाल जाती चमार 4 रमेश पिता मांगीलाल जाती चमार
5 कमलसिंह पिता धनीराम जाती देशवासी 6 हरीप्रसाद पिता बापूलाल चमार
7 रूपसिंह पिता मूलचंद देशवासी
आत्माराम पिता रामप्रसाद देशवासी
8
9 राजेश पिता कमलसिंह जाती देशवाली 10 मुकेशपिता कमलसिंह जाती देशवाली बालाप्रसाद पिता लक्ष्मीनारायण देशवासी 11
12 प्रहलाद जुगलकिशोर पुरषोत्तम पिता कालूराम दांगी
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं ०
कुल
3
5.752 हे0
खसरा नं ० कुल भूमि का रकबा
प्रभावित भूमि योग
4
7 3
0.268
1.000
181/1/1/2
0.252
1.000
181/1/1/3
1.000
0.142 181/1/1/4
1.000
0.082 181/1/1/5
0.213
0.758
178/3
0.200
0.253
178/2/2/3
0.083
1.417
195/1
0.273
2.296
195/2/2/1
0.775
0.058 195/2/1/2
0.273
1.075
195/2/1/1
0.253
0.253
195/2/2/2
201
2.794
0.415 भाग 1 ]
4223
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
प्रेमनारायण घनश्याम पिता राधा किशन दांगी 13
प्रेमनारायण पिता हजारी लाल खाती
14
रामनारायण पिता हजारी लाल खाती 15
जगदीश राधेश्याम पिता हरिवंश
16
लक्ष्मीनारायण पिता गोपीलाल खाती
17
18 मोहन लाल पिता गोपीलाल खाती
19 विष्णुप्रसाद पिता गोपीलाल खाती
कैलाश पिता गोपीलाल खाती
20
रमेशचंद पिता गोपीलाल खाती
21
22 बृजकिशोर पिता बापूलाल खाती
हरिचरन पिता मोतीलाल खाती
23
घनश्याम पिता हरीप्रसाद खाती
24
25 ओमप्रकाश पिता मांगीलाल जाती बलाई 26 गुलाबसिंह पिता घीसालाल जाती गाडरी 27 मुंतजबी पत्नी सैयद जकी अहमद जाती मुसलमान
28 गायत्रीबाई पत्नी भगवान सिंह खाती 29 हरीचरन राधेश्याम पिता मांगीलाल प्रेमनारायण पिता हजारी लाल खाती 30
कैलाश पिता गोपीलाल खाती
31
जगदीश राधेश्याम पिता हरिवंश खाती 32
33 धन्नूबाई बेबा बापूलाल खाती
34 वसन्ती बाई पत्नि बापूलाल खाती
3.029
0.858 202/2
0.253
0.101 203/1/1/1
0.253
0.101 203/1/1/2
0.505
0.135 203/1/2
0.101
0.101
203/1/3/1
0.101
0.101
203/1/3/2
0.101
0.101 203/1/3/3
0.101
0.101 203/1/3/4
0.102
0.102 203/1/3/5
0.051
0.519
203/1/4
4.456
0.273 203/2
0.924
0.258 192/1/1/1
0.100
0.253
193/27/2/1
0.189
1.550
191/1
0.303
2.058
191/2/1
0.316
0.017 189/1/1
0.253
0,075 189/1/2
0.075
0.142
189/2/1
0.142
0.075 189/2/2
0.038
0.142
189/2/3
0.143
0.038 189/2/4
188
0.089
0.045 34
29.154
5.752 भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्रमांक / 14975 - भू- अर्जन-2017
क्रमांक/ / भू- अर्जन/ 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम सोनकच्छ
स.क्र.
विवरण
1
2
निजी
भूमि
स०क ०
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
1
रामनारायण शंभूलाल रतनलाल बनेसिंह पिता हजारी लाल
2
गीताबाई पुत्री हजारीलाल ही ५० बड़ीलाल मदनलाल पिताकिशन अनार बाई बेवा पुत्री किशन गुलाब बाई बेवा किशन ही ५० चमार 3
कंवर लाल पिता अमरा राम चरण पिता वंशी लीला बाई पुत्री हीरा बादाम बाई बेवा हीरा चमार
4
रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी
5
रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी
6
रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी
7
रामचरण पिता बंशीलाल चमार
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं ० कुल
3
17.010 हे 0
खसरा नं ० कुल भूमि का रकबा
प्रभावित रकबा
4
3
7
0.810
153
0.035 160
0.038
0.038
0.443
161
0.335
0.194
0.194 154/1
0.300
0.379
162/1
0.413
0.250 154/2
180
0.417
0.030
0.101
0.025 181/2
0.253
0.253 162/2 भाग 1 ]
4225
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
8
गंगाराम पिता गोपीलाल दागी
9
श्याम लाल पिता मंशाराम दांगी
10
मंशाराम पिता देवाजी दांगी
11
मंशाराम पिता देवाजी दांगी
12
मंशाराम पिता देवाजी दांगी
13
मंशाराम पिता देवाजी दांगी
14
मंशाराम पिता देवाजी दांगी
15
शिव नारायण पिता देवाजी दांगी
16
शिव नारायण पिता देवाजी दांगी
17
शिव नारायण पिता देवाजी दांगी
18
शिव नारायण पिता देवाजी दांगी
19
शिव नारायण पिता देवाजी दांगी
20
शिव नारायण पिता देवाजी दांगी
21
शिव नारायण पिता देवाजी दांगी
22
जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी 23
जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी 24
जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी 25
धन सिंह पिता रंग लाल दांगी
26
धन सिंह पिता रंग लाल दांगी
27
कैलाश नारायण पिता रंगलाल जाति दांगी 28
धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी 29
लक्ष्मीनारायण पित रंगलाल जाति दांगी 30
धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी 31
छबीलाल पिता चंपालाल जाति दांगी 32
धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी 33
मीना पत्नी भूपेंद्र जाती अहीर
34
रिंकीठाकुर पिता रतन सिंह अहीर
35
भवरलाल पिता कालूराम दागी
36
गोकुल प्रसाद पिता कालूराम दागी
37
दुलीचंद पिता कालूराम दागी
38
ब्रज मोहन राजेश कुमार पिता नौरंगी लाल कायस्त
39
रतन बाई नौरंगी लाल कायस्त
40
उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी 41
उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी 42
उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी 43
देवराज ना.प.रामप्रसाद सा पिता.बा .
0.020 163
1.354
0.200
0.519
181/1
0.200
0.447
159/5
0.900
1.000
182/1
0.025
0.045
183/1
0.024
0.084
186/1
0.033
0.033
188/2
0.020
0.448
159/4
0.600
0.644
182/2
0.025
0.045
183/2
0.050
0.084
186/3
0.367
0.300 187/1
0.033
0.033 188/3
0.070
0.134
188/4
0.065
0.287
186/2
0.360
1.050
187/2
0.104
0.104
188/1
0.025
0.213
389/1/1
0.185
1.356
537/1
0.065
0.350
389/2/2/11
0.080
0.120
389/2/2/12
0.110
0.320
381/1/1
0.126
0.060 528/5
0.126
0.020 528/6
0.185
0.489
537/3
0.227
0.397
376/1/1
0.396
0.226 376/1/2
0.250
0.110 376/2/1
0.135
0.250
376/2/2
0.250
0.135 376/2/3
0.060
0.303
377/1/1
1.265
0.320 377/2
0.190
0.190
378/1/2
0.058
0.058 379/2/1
0.025
0.025
382/1/2
0.266
0.150 382/1/1 4226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
माता मेवाबाई पत्नी रामप्रसाद जाती दागी 44
राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी 45
राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी 46
भूरी बाई पति छवि लाल जाति दांगी 47
शिवनारायण पिता कालूराम मेवाबाई प्रेम बाई पुत्री कालूराम कस्तूरबाई बेवा कालूराम दागी
48
गोकुल प्रसाद पिता हजारी लाल दागी 49
रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी 50
रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी 51
तुलसीबाई पति गोकुल प्रसाद दागी 52
जयराम पिता श्री लाल दागी
53
अयोध्या बाई पिता गोपी लाल दागी 54
राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी
55
राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी
56
नरेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह दांगी
57
रामप्यारीबाई पिता रामरतन दागी रामनारायण पुरसोत्तम बाबूलाल पिता रामनारायण गायत्री बाई सावित्री बाई पिता रामनारायण गोकलाबाई बेवा रामनारायण दागी
58
मांगीलाल पिता कालू दागी
59
विनोद कुमार पिता रंगलाल गुलकंद अनीता पिता रंगलाल केसरबाई बेवा रंगलाल दागी 60
जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दागी
61
जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दागी
62
चंदरलाल पिता बैजनाथ दागी
63
खैत संसं पचजं इंवरंदु जाति दांगी
64
छबिलाल पिता रामनराय कमलाबाई बेवा रामनारायण दागी
65
रतनलाल पिता गुलाब दागी
66
मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़
67
रतनलाल पिता गंगाधर दागी
68
दुलीचंद पिता गंगाधर दागी
0.291
0.010 282/2
0.202
0.150 379/1
0.132
0.020 379/2/2
0.481
0.215 379/4
0.275
0.750
529/1
0.755
0.275 529/2
0.448
0.110 530/3/2
0.754
0.200 530/3/1
0.922
0.345 530/2/1
1.012
0.253 530/2/2
0.339
0.139 531/1
0.506
0.320 533/2
0.506
0.115 533/1
0.468
0.130 533/3
0.589
0.230 537/2
558
0.797
0.050
2.226
540
0.180 553
0.215
0.405
0.063
554
0.013 555
0.190
0.030
0.379
0.240 556/1
0.380
0.080 556/2
0.638
0.020 549/1
0.050
0.638
549/2
593
1.354
0.600 594
0.101
0.051
0.087
0.040 603/2 भाग 1 ]
4227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
69
मदनलाल पिता गोपीलाल दागी
मांगीलाल पिता जयराम दागी
70
71
भवरलाल पिता देवाजी दागी
72.
रामचरण पिता उकार सुन्दर बाई उकांर जाती दागी
73
रामचरण पिता उकांर सुन्दर बाई उकांर जाती दागी
74
बापूलाल पिता देवा जाती दागी
भवरलाल पिता देवा दागी
75
76
सौरउं बाई पिता सालगराम दागी
77
देवा पिता नाथ हि० 25 पैसे भूली बाई बैवा मांगीलाल कृष्णा बाई ललता बाई ,ना.बा० . पिता मांगीलाल स०प ० माता भूली बाई , सौरम बाई बैवा मांगीलाल जितेन्द्र, विष्णु प्रसाद सुनिता बाई ,गुड्डीबाई, ना० बा० पिता मांगीलाल , स० प० माता सौरम बाई हि० 25 पैसे ,घीसालाल ,मोतीलाल, रामनारायण पिता नरसंग लाल ,हि० 50 पैसे जाति दांगी
78
देवराज पिता मन्नूलाल जाती दागी
79
अमरसिीरामचरण शिवप्रसाद हरी प्रसाद भानु प्रसाद पिता मोतीलाल ही ३४ पैसा आत्माराम पिता छोटेराम ही ३३ पैसे नन्नू लाल पिता हरिराम ही ३३ पैसेजाती देशवाली
80
दुलीचंद पिता गंगाधर दागी
81
मदनलाल पिता गोपीलाल दागी
82
जयराम पिता गोपीलाल दागी
83
हजारी लाल पिता रामा दागी
84
दुलीचंद पिता गंगाधर खाती
85
मदनलाल पिता गोपीलाल दागी
86
मुन्नालाल पिता नारान दागी
87
रंगलाल पिता नारान दागी
88
रूकमाबाई बेवा प्रभुलाल दागी
89
शिवचरण पिता लक्ष्मी नारायण दागी 90
कन्हैयालाल, शिवचरण पिता लक्ष्मीनारायण कौशल्याबाई सुशीलाबाई पिता लक्ष्मीनारायण रोडी बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाती दागी 91
दौलतराम पिता मांगीलाल दागी
92
आत्माराम पिता छोटेराम संपत्त बाई बैवा छोटेराम जाति देशवाली
93
शिवनारायण दयाराम पिता मोहनलाल , जमनीबाई, गंगाबाई , रामकलांगबाई ,पुत्रीयों मोहनलाल जाति दांगी हि० समान्य
94
राजराम पिता मांगीलाल दांगी
0.172
0.150 603/3
0.173
0.173
603/4
0.063
0.033 600/1
0.063
0.033 600/2
0.240
0.220 602/3
0.055
0.155
602/1
0.200
0.200
602/2
1.505
0.505 650
0.100
0.278
652
0.581
0.210 665
0.013
664
0.013
0.080
0.010 663/2
0.161
0.110 663/3
0.160
0.055 663/4
662
0.961
0.641
0.065
0.139
661/1
0.342
0.040 661/2
0.250
0.904
656/1
0.495
0.250 656/2
0.308
0.190 725/1/2
0.126
0.101 725/1/1
0.266
0.253 725/2
0.388
0.195 725/3
0.493
0.090 726
0.683
0.035 727/1
724
1.556
0.250 4228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
95
भानुप्रकाश पिता मोती लाल देशवाली 96
आत्माराम पिता जगन्नाथ देशवाली 97
घीसीबाई पत्नि आत्माराम देशवाली 98
सोहन सिंह पिता जगन्नाथ सिंह देशवाली 99
कृष्णबल्लभ पिता रतनलाल देशवाली 100
लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल 101
लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल 102
लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल कुल योग किता
0.284
0.015 710/2
0.670
718
0.310 717
0.961
0.475
1.492
0.510 716/2
711
1.404
0.055
1.063
0.420 712/1
2.690
0.525 708/1/1
1.202
0.475 708/2/1
102
51.772 17.010 भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्रमांक / 14976 - भू-अर्जन-2017
/ क्रमांक/ / भू- अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । भाग 1 ]
4229
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
अनुसूची(1 )
ग्राम बडोदिया तालाब
विवरण
स.क्र.
2
1
निजी
भूमि
स०क ०
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
1 दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी
2 भगवान सिंह पिता मांगी लाल ,जमना बाई पति भगवान सिंह
3 नारायण सिंह पिता मांगीलाल
4 नारायण सिंह पिता मांगीलाल
5 दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी
6 दिग्विजय सिंह राजेन्द सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी
7 सोदानसिंह पिता माधोसिंह नट
8 रघुवीर सिंह पिता लालसिंह
9
मदरूपसिंह पिता लालसिंह
10 मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत 11 पृथ्वीराजसिंह पिता रघुवीर सिंह 12 नवीनराज सिंह पिता रघुवीर सिंह 13 द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल
14 द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल
15 मानकुंवर बेबा लालसिंह
16 प्रमीला सिंह पति रघुवीर सिंह
17 छोटेलाल पिता मदन लाल महाजन 18 द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल
19 प्रमीला सिंह पति रघुवीर सिंह
20 छोटेलाल पिता मदन लाल
21 दिनेश कुमार , गोविन्दप्रसाद, सतीश कुमार पिता शिवनारायण , जनकी बाई बैवा शिवनारायण
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है ० कुल
3
25.795 हे 0
खसरा नं० कुल भूमि का रकबा
प्रभावित भूमि
4
5 3
1.517
0.239 53/1
0.239
0.759
53/2
0.239
0.759
53/3
0.158
1.619
56
0.347
0.759
54
0.100
0.367
55/2/2
2.782
0.490 57
0.087
0.556
59/1
0.870
0.557
59/2
1.012
1.265
60
0.400
2.137
61/1
0.200
1.100
61/2
0.291
1.455
1001
0.415
1.075
1000
0.053
0.266
996
0.020
0.101
997/1
0.106
0.531
997/2
0.100
0.499
998/1
0.283
1.417
998/2/1/1
0.228
0.046 998/2/1/2
0.075
0.373
998/2/1/3 4230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
22 मानकुंवर बाई बेवा मानसिंह
23 कंचनबाई बेबा मदन कांछी
24 कंचनबाई बेबा मदन कांछी
25 कंचनबाई बेबा मदन कांछी
26 कैलाश पिता मदन कांणी
27 रामचरण पिता जगन्नाथ आदि
28 कैलाशचंद पिता गंगाप्रसाद महाजन 29 मु रुक्मणि बेवा गंगाप्रसाद महाजन 30 कंचनबाई बेबा मदन कांछी
31 कैलाश पिता मदन कांखी
32 काशीराम पिता मदन कांछी
33 भवरलाल पिता धीसा
34 कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल 35 कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल 36 कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल 37 दिनेश मनोहर पिता बैजनाथ कौशल्या बाई बैवा बैजनाथ
38 दरियाव सिंह पिता घीसालाल
39 दरियाव सिंह पिता घीसालाल
40 भवरलाल पिता घीसालाल
41 दशियाब सिहं पिता घीसालाल
42 राधेश्यान जगदीश प्रसाद
43 राधेशयाम जगदीशप्रसाद वगैरह 44 समुन्दरबाई वैगरह
45 शिवनारायण पिता अमरा
46 संवीक्षा पिता रुगनाथ
47 दिनेश मनोहर पिता बैजनाथ
48 जगदीश संजय पिता कमोद सिंह बगैरा 49 सोवश पिता रूगनाथ
50 समन्दर बाइ कोशल्याबाई कांताबाई पुत्रीया शिवनारायण
51 समन्दर बाई कोशल्याबाई कांताबाई पुत्रीया शिवनारायण
52 कालू राम पिता सोबश
53 गंगाधर पिता शिवनारायण
54 रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ 55 गंगाधर श्रीलाल पिता शिवनारायण सोरमबाई चंदाबाई पिता शिवनारायण जगन्नाथ बेजनाथ पिता मुन्नालाल कालूराम दत्तक सोबक्ष
0.076
0.379
998/2/2
0.202
0.202
1025
0.063
0.063
1026
0.028
0.069
1028/1
0.663
0.993
1028/2
0.076
0.190
1027
0.758
0.353 1029/1/1
0.350
1.518
1029/1/2
0.001
0.164
1029/2/1
0.150
0.165
1029/2/2
0.100
0.164
1029/2/3
0.143
0.177
988
0.030
0.107
991/2
1.252
0.200 986
0.342
0.342
987
0.152
0.100 989/4
0.050
0.050
989/5
0.253
0.180 955
0.127
0.127 989/6
0.051
0.051
957/1
0.160
0.341
957/2
0.100 954
0.190
0.152
0.120 959
960
0.342
0.342
0.040 961
0.367
0.016
0.147
962/2
0.118
0.016 962/3
0.147
0.008 963/2
0.026
0.215
964
1.012
0.562 950
0.024
0.037
944/1
0.222
0.031 944/2
0.070
0.023 944/3
0.057
0.083
945/2 भाग 1 ]
4231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
56 रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ 57 प्रेमनारायण पर्वत पिता किशन नट 58 मांगीलाल , कौशल्या बाई , रेशमबाई, लीलाबाई , पिता जगन्नाथ जाति सेहरिया
59 घनश्याम गोपाल पिता मुंशीलाल नाई जमोन्या गणेश
60 भंवरलाल पिता सरगराम जाति दांगी 61 कनीराम पिता हरलाल
62 गोविंदा पिता प्रभूलाल बलाई
63 गोपीलाल पिता बलराम पट्टा सेरिया 64 अशोक कुमार रामबाबू ललिता पिता प्रेमनारायण
65 अशोक कुमार रामबाबू ललित कुमार पिता प्रेमनाराण जाति कायस्थ
66 ओमप्रकाश श्यामबाबू पिता रामनारायण 67 ओमप्रकाश श्यामबाबू पिता रामनारायण 68 जमनाप्रसाद पिता घीसालाल
69 अयोध्या बाई पिता मांगीलाल
70 घूलजी पिता बभू
71 राधेश्याम पिता हीरालाल जाति खाती 72 कैलाश पिता हीरालाल , शांतिबाई पति हीरालाल
73 कैलाश पिता हीरालाल ,शांतिबाई पति हीरालाल
74 बालाबगस पिता बल्देव खाती
75 बालाबगस पिता बल्देव खाती
76 रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती
77 गप्पूलाल पिता नाथू खाती
78 गप्पूलाल पिता नाथू खाती
79 भगवती बाई बेबा शंकरलाल लक्ष्मीनाराण आदि 80 उमराव सिंह पिता बल्देव खाती
81 राधेश्याम कैलाश पिता हीरालाल खाती 82 जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह
83 जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह
84 श्यामबाबू पुरषोत्तम पिता मोतीलाल बिंदाबाई बेवा मोतीलाल
85 रामनारायण पिता बक्सू
0.095
0.057 945/3
0.873
0.250 483/1
0.040
1.265
483/3
1.265
0.759 483/4
0.632
1.265
482/1
0.778
0.142 395/1/15
0.506
0.496 395/1/8
0.778
0.324 395/1/9
2.752
0.550 449/1
0.257
0.050 450/2
0.700
0.140 449/2
0.059
0.030 450/1
0.563
0.135 451/1
0.626
0.135 451/2
0.885
0.500 452/1
0.045
0.005 415/1
0.045
0.040 415/2
0.095
0.065 416/2
0.177
418
0.090
1.467
424
0.832
1.417
0.600 425
0.068
0.338
426/1
0.050
0.050 427/1
0.068
0.358
426/2
1.252
0.213 431
0.626
0.088 443/1
0.050 444
1.429
0.860
0.936
445
410
0.266
0.150
0.367
0.123 411 4232
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
86 रामनारायण पिता बक्सू
87 मुकेशकुमार पिता दयाराम
88 जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह
89 भंवरीबाई , शांतिबाई पुत्री हीरालाल जाति खाती
90 गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती
91 लखनलाल पिता रामचरण
92 राधेश्याम कैलाश पिता हीरालाल खाती 93 गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती
94 लखनलाल पिता रामचरण खाती
95 प्रेमनारायण पिता भंबरलाल
96 मुकेशकुमार पिता दयाराम
97 जगदीश प्रसाद पिता उमराव सिंह खाती 98 मु भगवती बाई बेबा शंकर लाल
99 मु भगवती बाई बेबा शंकर लाल
100 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 101 कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल खाती
102 श्यामबाबू पुरषोत्तम पिता मोतीलाल बिंदाबाई बेवा मोतीलाल
103 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 104 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 105 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 106 ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती 107 रमेश पिता भंवरलाल
108 बद्रीलाल पिता पन्नालाल
109 गप्पूलाल पिता नाथू खाती
110 कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल खाती
111 रामकुवंर पुत्री देवीसिंह
112 रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती 113 जगदीश पिता बापूलाल
114 जगदीश पिता बापूलाल
115 रमेश पिता भंवरलाल
116 मोतीलाल पिता दरियावसिंह मांगीलाल धूलजी रामनारायण पिता बक्सू प्रेमनारायण आदि 117 मोतीलाल पिता दरियावसिंह मांगीलाल धूलजी रामनारायण पिता बक्सू प्रेमनारायण आदि 118 सीताबाई पति कालूराम खाती
119 गप्पूलाल पिता नाथू खाती
0.025
0.038
413
0.085 412
0.101
0.152
0.095 414
0.158
0.140 409/1
0.079
0.079 409/2/1
0.079
0.079 409/2/2
0.142
0.010 306/1/1
0.120
0.143
306/2/1
0.142
0.120 306/2/2
0.240
0.291
291
0.215
0.025 309
0.051
0.051
286/2
280
0.291
0.010
0.080
0.050 284/1
282
0.278
0.090
0.080
0.020 284/3
0.070
0.089
285/1
0.008
0.012
285/2
0.063
0.063
286/1
0.051
0.051
287
0.051
0.051
288
0.021
0.021
289/1
0.021
0.021
289/2
0.026
0.069
290/1
0.040
0.070
290/2
0.020
0.051
273/4
0.253
0.253
274
0.045
0.093
275/1
0.015
0.021
289/3
0.122
0.185
275/2
0.240
0.253
276
0.063
0.063
277
0.220
0.246
278/1
0.247
0.085 278/2 भाग 1 ]
4233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
い
120 गप्पूलाल पिता नाथू खाती
121 जगदीश प्रसाद पिता उमराव सिंह खाती 122 रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 123 भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 124 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह
125 रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 126 भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत.
127 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह
128 रामकुवंर पुत्री देवीसिंह
129 रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 130 भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 131 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह
132 रामकुवंर पुत्री देवीसिंह
133 रूगनाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 134 भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत 135 इन्दरसिंह पिता देवीसिंह
136 रामकुवंर पुत्री देवीसिंह
137 मांगीलाल पिताघीसा लाल खाती
138 गोवर्धन रामप्रसाद बुधराम पिता गंगाधर बदम्बाई सोद्राबाई पुत्री गंगाधर 139 घीसी लाल गणेशीलाल
140 घीसी लाल गणेशीलाल
141 यशोदाबाई पति मांगीलाल खाती
142 घीसी बाई बेबा मदन लक्ष्मी
143 सिद्धलाल बदीलाल जगन्नाथ पिता रामा है. 87 पैसा. पूनमचंद पिता रमा हर्कुबाई पिता रामा 13 पैसा
144 कैलाश सुरेश पिता आशाराम चमार 145 कैलाश सुरेश पिता आशाराम चमार 146 महेश बाबू पिता रामप्रसाद
147 मांगीलाल पिता चुनीलाल खाती
148 गोवर्धन रामप्रसाद बुधराम पिता गंगाधर बदम्बाई सोद्राबाई पुत्री गंगाधर 149 गोरधन पिता गंगाधर चमार
150 मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद
151 मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद
0.040
0.080
284/2
0.266
0.045 279
0.050
0.050
273/1
0.040
0.051
273/2
0.030
0.050
273/3
0.030
0.092
262/1
0.050
0.091
262/2
0.070
0.092
262/3
0.090
0.092
262/4
0.010
0.095
260/1
0.010
0.095
260/2
0.010
0.095
260/3
0.010
0.094
260/4
0.053
0.053
268/1
0.054
0.054
268/2
0.054
0.054 268/3
0.054
0.054
268/4
0.030
0.215
269/1
0.041
0.041
267/1/1
0.200
0.291
923
0.650
1.328
924
0.150
0.253
585
0.140
0.158
264/1
0.158
0.158
264/2
0.101
0.101
264/3
0.010
0.107
265/2
0.060
0.108
265/1
0.210
0.240
266
0.040
0.098
263/3
0.020
0.098
263/1
0.041
0.041
267/1/2
0.036
0.098
263/2 4234
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
152 मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद
153 कैलाश सुरेश पिता आशाराम
154 कैलाश नारायण पिता कालू राम
155 घीसी लाल गणेशीलाल
156 विठ्ठल प्रसाद पिता शिवनरान
157 घीसी लाल गणेशीलाल
158 घीसी लाल गणेशीलाल
159 घीसी लाल गणेशीलाल
160 कालू राम पिता सोबश
161 श्रीलाल पिता शिवनारायण
162 रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ कली बाई वि लक्ष्मी नारायण
163 केशर बाई पति श्री लाल खाती
164 केशर बाई पति श्री लाल खाती
165 केशर बाई पति श्री लाल खाती
166 कालू राम पिता सोबश
167 रामेश्वर पिता जगन्नाथ आदि
168 श्रीलाल पिता शिवनारायण
169 गंगाधर पिता शिवनारायण
170 रामनारायण पिता बैजनाथ
171 रामनारायण पिता बैजनाथ
योग कुल किता
0.015
0.098
263/4
0.057
0.057
267/2
0.607
0.159 920
0.481
0.481
921
0.025
0.063
922
0.101
0.101
931
0.250
0.658
932
0.070
0.139
930
0.240
0.487
936/1
0.085
0.170
936/2
0.100
0.190
936/3
0.250
0.506
936/4/1
0.035
0.064
936/4/2
0.017
0.017 939/1
0.252
0.130 939/2
0.060
0.100
939/3
0.080
0.100
939/4
0.090
0.100
939/5
0.038
0.038
937
0.150
0.150
938/1
25.795 171
65.626
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
4235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्रमांक / 14977 - भू-अर्जन-2017
क्रमांक/ / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम जामोन्या जौहार
स.क्र .
विवरण
1
2
निजी
भूमि
स० क ०
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
1
दिनेश राकेश पिता हरिप्रसाद जाती खाती 2
दिनेश राकेश पिता हरिप्रसाद जाती खाती 3
माखनलान पिता भवरलाल
4
भवरलाल पिता देवबगस जाती खाती 5
भारतसिंह माता गुलबहार बेड़िया
6
जीवनपिता उमराओ सिंह जाती बेड़िया 7
काँचीबाई पुत्री बोड़ा २५ पैसा ही जाती चमार रामनारायण पिता सुखराम ही ५० पैसा देवी सिंह पिता मिश्रीलाल प्रकाश कन्हैयालाल पिता शिवनारायण ही २५ पैसा जाती बेड़िया
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं ०
कुल
3
12.194 हे0
खसरा नं ० कुल भूमि का रकबा
प्रभावित भूमि 3
4
7
0.399
0.350 206/1/1
0.158
0.158 245/2
0.827
207/2/2
0.120
0.148
0.148 245/1
0.759
0.450 209/1/1
210
0.342
0.180 211
0.126
0.085 4236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
8
शिवनारायण पिता सुखराम जाती धाखड़ 9
मांगीलाल पिता नानूराम जाती चमार 10
शिवनारायण पिता मूलचंद जाती धाखड़ 11
लक्ष्मीचंद पिता मूलचंद जाती खाती 12
सुरेश, भारत सिंह, जगदीश पिता मथुरानान जाती धाखड़
13
सुरेश भारत सिंह जगदीश पिता मथुरालाल धाखड़
15
भवरनाल पिता मूनचंद जाती धाखड़ 16
भवरलाल पिता मूलचंद जाती धाखड़ 17
घिसी पत्नी गोविन्द जाती बेड़िया
18
दिलीपसिंह राधेश्याम गोपाल पिता हरिबागस जातीखाती
19
दिन्नीपसिंह राधेश्याम गोपाल पिता हरिबागस जाती खाती
20
सुरेश पिता मथुरालान जाती धाखड़ मांगीनान पिता ईशवरीबागास जाती खाती 21
22
मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती 23
मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती 24
मांगीलान पिता ईशवरीबागास जाती खाती 25
मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती 26
मांगीलान पिता ईशवरीबागास जाती खाती 27
शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती 28
शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती 29
30
शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती 31
32
सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती 33
सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती 34
सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती 35
रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती 36
रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती 37
रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती महेश पिता ईष्वरीबागास जाती खाती 38
39
महेश पिता ईश्वरीबागास जाती खाती 40
महेश पिता ईष्वरीबागास जाती खाती 41
बद्रीप्रसाद पिता जगन्नाथ जाती खाती 42
शम्भुलाल पिता बैजनाथ जाती खाती श्यामनाम पिता दौला जाती चमार
43
44
भवरनाल हरिप्रसाद पुत्र दयाराम राधेश्याम विष्णु गोपाल पिता श्यामप्रसाद जाती खाती
0.070
0.190
215
0.050
0.095
216/2
0.433
0.160 242/1
0.433
0.145 242/2
0.065
0.121
242/3
0.165
0.489
240/1
0.600
0.210 240/2
0.010
0.010
239/2
0.177
0.090 240/3
0.266
0.133 219/1
0.060
0.120
237/1/1
0.015
0.015
239/1
0.070
0.145
238/1/1
0.040
0.063
238/3/2
0.101
0.101
238/4/3
0.099
0.050 234/2
0.463
0.070 281/4
0.026
0.026 238/2/4
0.146
0.110 238/1/2
0.024
0.024
238/2/2
0.090
0.127
238/4/2
0.050
0.132
281/1
0.063
0.063 238/4/4
0.443
0.300 238/2/1
0.040
0.063
238/4/1
0.070
0.560
281/3
0.027
0.027 238/2/3
0.114
0.030 238/4/5
0.694
0.160 281/2
0.027
0.027
238/2/5
0.316
0.250 238/3/1
0.465
0.013 281/5
0.070
0.116
237/2
0.070
0.116
237/3
0.632
0.350 233/1
0.275 276
1.075 भाग 1 ]
4237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
45
अभिषेक पिता विष्णु प्रसाद जाती खाती 46
शिवचरण पिता कुंवरलाल जाती खाती जगन्नाथ पिता मुन्नालाल बद्रीप्रसादा पिता रामकिशन गोकुलबाई बेवा बंसीलाल महेशकुमार पिता बंसीलाल बैजनाथ पिता अमरसिंघ घनश्याम पिता मुंशीनान गोविन्द प्रसाद देवकरण पिता बापूलान मथुराबाई जाती खाती
47
बक्सुपिता देवचंद्र जाती चमार
48
बक्सुपिता देवचंद्र जाती चमार
बैजनाथ पिता भवरनान जाती चमार 49
बीरम पिता काशीराम जाती चमार
50
भवरत्नान पिता दयाराम जाती खाती 51
52
अमरसिंह पिता गोरीनान जाती चमार 53
हरलान पिता मुन्ना जाती चमार
आनंदीनान पिता घीसानाल जाती खाती 54
रामकवारी पिता गंगाराम जाती खाती 55
56
नीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती 57
नीनाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती 58
लीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती 59
रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती 60
घीसानान पिता बैजनाथ जाती खाती 61
कमल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाती चमार 62
63
कमल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाती चमार जीवनमाता रईसा जाती बेडिअ
64
65
मुकेश माता चंदा बेड़िआ
शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाती धाखड़ 66
67
राधेश्याम पिता जगन्नाथ जाती धाखड़ 68
शिवचरण पिता मुंशीलान जाती खाती 69
कैलाशा पिता मुंशीलाल जाती खाती 70
कैलाशा पिता मुंशीनान जाती खाती 71
बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती 72
बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती 73
लक्ष्मीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती 74
0.180
0.500
277/1
0.170
0.499
277/2
0.080
0.196
275/1/1
0.200
0.392
279
0.070
0.152
275/1/2
0.200
0.740
275/2
0.115
0.443
278
0.110
0.215
280/1
0.250
1.379
280/2
0.140
0.234
282/1
0.180
0.234
282/2
0.278
0.245 312
0.010
0.418
313/1
0.417
0.010 313/2
0.180
0.358
314/1
0.051
0.010 490/4
0.360
0.426
314/2
0.350
0.936
493/1
0.170
1.012
493/2
0.150
0.425
493/3/1
0.425
0.340 493/3/2
1.189
1.000 492/1
0.730
1.180
492/2
0.025
0.135
490/5
0.135
0.030 490/6
0.100
0.135
490/13
0.030
0.130
490/7/1
0.065
0.130
490/12/1
0.060
0.175
490/23/2
0.130
0.030 490/7/2 4238
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
लक्ष्मीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती 75
नक्ष्मीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती 76
77
शिवनारायण पिता मुंशीलाल जाती खाती रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती 78
रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती 79
शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाती धाखड़ 80
घीसानाल पिता बैजनाथ जाती खाती 81
82
शिवचरण पिता मुंशीलाल जाती खाती 83
शिवचरण पिता मुंशीनान जाती खाती लक्ष्मीनारायण पिता दरियाव सिंह जाती खाती 84
शिवचरण पिता ईशवरीबख्श जाती खाती 85
रमेशचंद्र पिता ईशवरीयबाक्स जाती खाती 86
87
सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ 88
मांगीलाल पिता ईशवरीयाबक्स जाती खाती 89
महेश पिता ईशवरीयाबक्स जाती खाती किशनलाल पिता इसवरियाबक्स जाती खाती 90
रामचरण पिता दरियाव सिंह जाती खाती 91
रमेशचन्द पिता घीसालान जाती खाती 92
देवबगस पिता हरिराम जाती खाती 93
योग कुल किता
0.080
0.130
490/12/2
0.080
0.175
490/23/1
0.120
0.135
490/14
0.437
0.437
490/15
0.035
0.100
490/20
0.080
0.379
490/16/1
0.050
0.280
490/16/2
0.060
0.163
490/21
0.060
0.163
490/22
0.040
0.100
490/24
0.013
0.038
499/1
0.038
0.038
499/2
0.038
0.038
499/3
0.038
0.038
499/4
0.038
0.010 499/5
0.225
0.569
244
0.030
0.100
490/27
0.050
0.278
478/1
0.080
0.310
478/2
12.194
28.323
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4239
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक/ 604 - भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. 03-अ-82-2016-17
रतलाम, दिनांक 28 जून 2017 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम सेमलखेडा एवं कोलपुरा , तहसील सैलाना जिला रतलाम मे नाहरखोरा तालाब के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2 / 2014/ सात/ 2ए/ भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।
अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । ग्राम सेमलखेड़ा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 18
क्र
खसरा क्र
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
सिंचित
4
2
3
1
169/1 1 नाकला पिता हिन्दुडा भील
1.000 2 मलिया पिता तोलिया
169/2
226
1.170 3 मलिया पिता तोलिया
229
0.190 4 बारिया, नन्दु पिता हुमला
0.150
230
5 बारिया, नन्दु पिता हुमला
0.300
231
6 दित्या पिता बदिया निनामा
232
0.550 7 मकना पिता हिन्दुडा
1.200
233
मेमजी पिता विश्या भील
8
234/2 9 बाबूलाल पिता जाल्या भील
234/3 10 नाकला पिता हिन्दुडा
ग्राम कोलपुरा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 18
क्र
खसरा क्र
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
सिंचित
4
3
2
1
103
1 रामी पति फुलजी भील
1.000 2 छगनलाल पिता देविंग भील 105/2
1.000 3 वागजी पिता देविंग
153/3
1.000
105/4 4 कालु पिता नागजी भील
106
5 हिन्दु वगैरा
6
107
नागजी पिता रूपा भील
परिसम्पत्ति का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
असिंचित
कुल
7
6
5
0.260
0.260
1.000 कुआ कच्चा एक
1.170
0.190 कुआ कच्चा एक
0.150
0,300
0.550
कुआ कच्चा एक
1.200
कुआ कच्चा एक टापरी एक
0.850
0.850
1.000
1.000
परिसम्पत्ति का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
असिंचित
कुल
7 5
6
0.250
0.250
1.000
1.000
कुआ कच्चा एक
1.000 कुआ पक्काएक, टापरी एक
0.070
0.070
0.760
0.760 4240
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
क्रमांक 606 - भू- अर्जन- 2016-17 - प्र.क्र. 02- अ- 82-2016-17
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूतपाड़ा तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए / भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् पसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।
अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
ग्राम भूतपाड़ा तहसील बाजना पटवारी हल्का नंबर 21
क्र
खसरा क्र कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
3
2
1
145 1 पुंजा पिता बिज्या भील
141 2 पुंजा पिता भेरा राव
138 3 फुलजी, गोतमा, देवला पिता देहलिंग , हि. 1/4 राधी पिता मेहजी हि. 1/4, रंगजी, वरसिंह पिता केहरिंग हि. 1/4 , गलिया, रामा पिता भाणजी, हवजी, गोतमा पिता हूरजी, लालू, मनीष, ना.ना. नाबालिग पिता रामा ना.बा. सर माता , मसरू व मसरू बेवा रामा भील
11 4 फूलजी, गोतम, गलिया, रामा पिता भाणजी, देवला पिता केहरिंग भील
100 5 कंकूबाई बेवा बिज्या भील
101 6 भावजी पिता नागजी भील
86 7 वागजी, कालू, बादरू पिता हकरू व जाली बेवा हकरू, मकरा, राज्या पिता जोगडिया भील
84 8. वरसिंह पिता मेहजी भील
113 लालू पिता रूपा भील
9
115 10 हवजी, गोतम पिता हुरजी, रंगजी, वरसिंह पिता केहरिंग , लालू, मनीष ना.ना. नाबालिग सर परस्त मसरू व मसरू बेवा रामा भील
117 11. बदिया, मडिया, नाकु पिता हकरू व पुंजी बेवा हकरू
135 12 प्रकाश पिता मांगू, जीवा बेवा मांगू, शांती, शंभू पिता नाकु, दुर्गा पिता नाकु. ना.बा. सर परस्त माता, बददू व बददू बेवा नाकु
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा परिसम्पत्ति का विवरण (हेक्टेयर में) असिंचित
कुल
सिंचित
7
6
5
4
0.200
0.200
1.040
1.040
0.600
0.600
0.420
0.420
0.180
0.180
0.170
0.170
0.100
0.100
0.170
0.170
0.100
0.100
0.400
0.400
0.400
0.400
0.120
0.120 4241 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्रमांक 608- भू-अर्जन-2016-17- प्र.क्र. अ- 82-2016-17
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सांसर तालाब तहसील सैलाना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/ 2ए / भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।
अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
ग्राम सांसर तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 32
खसरा क्र
क्र
परिसम्पत्ति का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित कुल
सिंचित
6
7
5
4
3
2
1
0.500
0,500
221/1/3
1 रूपजी पिता वरसिंह
1.400
1.400
222/4
2 माना, नरसिंह पिता कलजी, बददीबाई, देवाबाई पिता कलजी
0.320
0.320
222/1/1/4
3 सूरज, नानालाल, लक्ष्मण पिता हरिराम , दूदा पिता देवा, ऐतरी, सुगन, नानी पिता देवा व हकरी बेवा देवा
0.400
0.400
632/12
4 शंकर, शंभू पिता हुरजी मांगू लीला पिता हुरजी
0.100
0.100
632/40/1
5 नारजी पिता मानजी
0.100
0.100
632/40/2
6 भाणजी पिता मानजी
0.200
0.200
632/52
7 कैलाश , बद्री, छगन, विनोद पिता थावरा, पुत्री देवली, नानीबाई, गुडडी, सीमा पिता थावरा व कंचनबाई बेवा थावरा व हुकलीबाई बेवा थावरा भील
0.340
0.340
686/1
8 शांती पिता उदा भील
0.330
0.330
686/2
9 किशन पिता उदा भील
0.100
0.100
685/5
10 किशन पिता उदा
0.330
0.330
686/3
11 नाथु (वयस्क), भूरालाल, विनोद, विकास , राजू (अवयस्क) पिता मानसिंह, रकमा, पायल (अवयस्क) पिता
मानसिंह, गुडडीबाई बेवा
मानसिंह भील
0.340
0.340
686/4
12 देवीलाल, कमल, अनिल, बबलू, अजय पिता बद्री, अनीता, सुनीता पिता बद्री, मीराबाई बेवा बद्री भील
0.340
मकान 01
0.340
686/5
13 रामचन्द्र पिता उदा भील
मकान 02
0.500
0.500
685/8
0.340
0.340
686/6
0.400
685/1
0.400
मकान 01 685/1 में मकान 14 जीवन , पप्पू, मुकेश पिता नराण, कमला, कारी, रामी, भूरी, कान्ता, मांगू, धापुडी पिता नराण, गंगा बाई बेवा नराण
0.200
0.200
683
15 जगजी, नारजी, प्रभू, रामिंगा
0.400
0.400
पिता उंकार भील
688
0.080
0.080
690
0.300
0.300
184/2
16- अमरा , बारजी, जोरजी, नारजी, मानजी पिता दीपा व बेबु पिता रायसिंह (अवयस्क) वेस्ती बेवा रायसिंह भील 4242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्रमांक 610 - भू-अर्जन- 2016-17 -प्र.क्र. 01/अ-82-2016-17
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गढ़ीकटारा कला तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014 /सात/ 2ए/ भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्ताबित है । अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
ग्राम गढीकटारा कला तहसील बाजना पटवारी हल्का नंबर 18
क्र
खसरा क्र कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
सिंचित
4
3
2
1
59 1 वरसिंह पिता फूलजी
106 2 देवा पिता नाथू
107 3 कचरू पिता फुलजी
108 4 मोहन, प्रभू, रमेश पिता धनजी, राजू बेवा धनजी, ओमप्रकाश, अनिल कुमार पिता मनमचन्द्र व सुमित्रा देवी बेवा मनमचन्द्र, कैलाश पिता थावरा व गुडडा पिता बापुडा व रकमा बेवा बापुडा भील
109 5 गोतम , थावरिया, नानिया, जीवणा पिता दित्या
0.08
6 गोतम पितां वरसिंह
111/2 0.08,
7 दोलसिंह पिता वरसिंह
0.14
112 8 गोतम पिता दूदजी
0.14
113 9 मांगू पिता दूदजी
0.14
114 हीरा पिता दूदजी
10
116 हमीरा पिता बदिया
11
238 12 मेहन, प्रभू, रमेश पिता धनजी व राजूबाई बेवा धनजी
0.40
58 वरसिंह पिता वेस्ता
13
परिसम्पत्ति का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
असिंचित
कुल
7
6
5
1
0.65
0.65
0.80
0.80
1.15
1.15
0.60
0.60
0.44
0.44
0.08
0.08
0.14
0.14
0.14
0.30
0.30
0.10
0.10
0.40
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुंद्रियाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4243 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्रमांक/ 35 अ- 82-2016-17-6177
सागर, दिनांक 29 जून 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर म.प्र. को बीनाजी- रानीताल- बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुचंमार्ग निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1)
बीनाजी- रानीताल-बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुचंमार्ग निर्माण कार्य हेतु
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
देवरी
2. तहसील
बीना
3. ग्राम
32
4. पट.ह.नं.-
0.40 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमिका प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
खसरा नंबर
कुल रकवा (हेक्टयर में )
स्वामित्व का प्रकार
सरल क्र.
6
7
5
4
3
2
1
0.400
3.670
375
भूमिस्वामी
1 श्रीमति गिरजाबाई जोजे बहादुरसींग साकिन ग्राम बीना तहसील देवरी जिला सागर
0.400
01 3.670
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15- (7)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी । भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 4244
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्रमांक/ 25 अ-82-2016-17-6242
सागर, दिनांक 30 जून 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम सागर की बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
(1) परियोजना का नाम
बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
रहली
2. तहसील
गोपालपुरा
3. ग्राम
33
4. पट.ह.नं.-
0.47 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
सरल
भूमि स्वामी का नाम / फ़्तिा का नाम
भूमिका प्रकार
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
कुल रकवा (हेक्टयर में )
क्र.
7
6
5
4
3
2
1
0.010
0.040
4/1
भूमिस्वामी
1 राजबाई पुत्री झल्ले, कपूरीबाई वेवा झल्ले साकिन कांसलपिपरिया भूमिस्वामी
0.380
5/1
भूमिस्वामी
2
0.080
0.470
5/2
श्री परसू पिता मोहनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली
0.020
7/1
3
भूमिस्वामी
श्री विनोद कुमार पिता रतनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली
0.250
0.270
7/2
भूमिस्वामी
4 श्री विनोद कुमार, दिलीप कुमार पिता रतनलाल साकिन देह
1.040
5
भमिस्वामी 9/2
0.020
0.080
9/7
श्री राजेश कुमार पिता भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी
0.040
0.250
9/4
भूमिस्वामी
6 श्री धरमदास पिता राजाराम निवासी ग्राम बांसाकलां
0.050
0.200
9/5
भूमिस्वामी
श्री रतन पिता राजाराम निवासी बांसाकलां
7
0.020
0.200
9/6
भूमिस्वामी
8 श्री हिम्मत पिता राजाराम निवासी बांसाकला तहसील पथरिया
0.470
2.950
10
योगः- 4245 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, संभागीय प्रबंधक , मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी । भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है । सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासन की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली मे) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हपलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 4246
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016
क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 01 - अ- 82-2016-17-4723 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2) ब्यौहारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.626
(1) शहडोल
(3) बिजहा
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.
दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यौहारी जिला शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2017
प्र. क्र. 03 - अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर
(हे. में)
(6) ग्राम रकबा (4)
141/2
0.132
(1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर उदयपुर (3)
141/3
0.025
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग,
योग . 0.157
हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की ( बेरजा) मायनर के निर्माण हेतु.
क्रमांक 2 , डबरा, जिला
ग्वालियर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4247 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
प्र. क्र. 04 - अ- 82-16-17 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में)
(4)
(6) (3) बिजौली 1555
(1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर
0.090
हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की ( रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री ) की 3 एल माइनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
ग्वालियर , दिनांक 16 जून 2017
प्र. क्र. 06- अ-82-16-17- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में)
(4)
0.130
(1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर
(3) बनारपुरा
(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु. 124/6 145 0.115 योग .. 0.280
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
4248
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
प्र. क्र. 07- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हे. में )
(6) (2)
(4)
(5)
0.139
(1) ग्वालियर ग्वालियर
(3) गणेशपुरा 189 योग .. 0.139
हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 17 जून 2017
प्र. क्र. 164- अ-82 - वर्ष 2014-15 . भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम कुंवरपुर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष की के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(6) (3)
(4)
(5)
(1)
निजी भूमि रकबा 286.33 है.
पन्ना अजयगढ़ कुंवरपुर
कार्यपालन यंत्री जल- संसाधन संभाग, पन्ना.
मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
प्र. क्र. 165- अ- 82-वर्ष 2014-15. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम वनहरीकला स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (1)
(3)
(2)
पन्ना अजयगढ़
निजी भूमि रकबा 190.585 है.
बनहरीकला
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पन्ना.
मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 166- अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हनुमतपुर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
कुल अर्जित निजी
भूमि क्षेत्रफल
(हैक्टेयर में) (1)
(3)
(4) (2)
पन्ना अजयगढ़
हनुमतपुर निजी भूमि रकबा 81.235 है.
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल-
संसाधन संभाग, पन्ना.
मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 19 जून 2017
प्र. क्र. - 05- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 4250
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
1.78 दतिया दतिया
लमायचा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया ( म. प्र.) .
दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की लमायचा माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 06- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग
(3)
(4) (1)
(2)
दतिया
1.17 दतिया चितुवाँ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया ( म. प्र. ) .
दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की गंधारी माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4251
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
प्र. क्र. - 07- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
0.31 दतिया दतिया फुलरा
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया ( म. प्र.) .
दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की फुलरा माइनर के निर्माण हेतु.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 08- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
लगभग (2)
(3)
(4) (1)
दतिया दतिया
0.70
दीवान की रूँद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र. ) .
दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
4252
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
प्र. क्र. - 9 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (1)
(3)
(2)
(4)
खैरी
दतिया
3.21 दतिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र. ) .
दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , दतिया , सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 10- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (1)
(2) (3)
(4) दतिया
दतिया
4.39
अगोरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र.) .
दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की अगोरा एवं लमायचा माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
प्र. क्र. - 11 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (2)
(3)
(1) दतिया दतिया
(4) 1.93
राजापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया ( म. प्र. ) .
(6) दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 22 जून 2017
क्र. 390 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा . 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(1) सतना
(4) 4.359
(3) बरदाडीह
रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे कार्यालय सतना जिला सतना ( म. प्र.) .
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 22 जून 2017
क्र. 6890 - भू- अर्जन-01-अ-82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन जिला
ग्राम
अशासकीय
तहसील
का विवरण
खसरा
कृषक का नाम
धारा 11 द्वारा प्राधिकृत
क्रमांक
अर्जनीय संपत्ति का विवरण
अधिकारी
(7)
(2)
(4)
(5)
(6)
(8) (3)
7/3
श्रीमती
(1) हरदा
कार्यपालन यंत्री,
सिराली डगांवाभट्ट
01 नलकूप
जल संसाधन
मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव .
संभाग, हरदा.
अनुसुईया बाई पति नर्मदाप्रसाद
(2 ) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा.
(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 6896- भू- अर्जन-03-अ-82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
अर्जनीय
धारा 11 द्वारा
जिला
अशासकीय
तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
खसरा
कृषक का नाम
प्राधिकृत अधिकारी
क्रमांक
संपत्ति का विवरण
(8) (2) (3)
(6)
(7)
(5)
(4) 7
सिराली
(1) हरदा
जूनापानी
श्री शिवचरण
01 नलकूप
ताराचंद
पहटकलॉ माइनर निर्माण में पूरक
प्रस्ताव .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.
( 2 ) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा.
(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
भाग 1 ]
4255
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
क्र. 6900- भू- अर्जन- 04-अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
ग्राम
जिला तहसील
अशासकीय खसरा क्रमांक
(4) 50/1 (2) सिराली
(1) हरदा
(3) धूपकरण
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण कृषक का नाम
धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय संपत्ति कां विवरण
(5) 01 कुओं
(6) श्री रामाधार मोहनलाल
(8) मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव.
(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.
(2 ) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा.
(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 6902- भू- अर्जन-02-अ- 82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम ( 8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
ग्राम
तहसील
अशासकीय खसरा क्रमांक
(4)
114/1 (1) हरदा
(3) कालकुण्ड
(2) सिराली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण कृषक का नाम
धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय संपत्ति का विवरण
(5) 01 कुआँ
(6) श्री गेंदालाल नान्हाजी
(8) मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव .
(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.
(2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा.
(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4256
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 24 जून 2017
प्र. क्र. 10- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल , का निर्माण का किया जाना है , इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1) (2)
(4)
15.000 टीकमगढ़ लिधौरा फतेह का खिरक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12
का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी जतारा .
सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ - 82-2016-17. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध, एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है , इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
(हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
लिधौराखास
10.000 टीकमगढ़ लिधौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12
का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू- अर्जन अधिकारी जतारा.
सतधारा तालाब के बॉध एवं स्प्रिल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
70.000 लिधौरा
टीकमगढ़
लिधौरा उगड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12
का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी जतारा.
सतधारा तालाब के बॉध एवं स्प्रिल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
प्र. क्र. 13 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
लिधौरा जंगल
40.000 टीकमगढ़ लिधौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी जतारा .
सतधारा तालाब के बॉध एवं स्प्रिल चैनल के निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल , का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
35.000
गोटेट खास
लिधौरा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी जतारा .
सतधारा तालाब की नहर. निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
रूपगंज
15.000 लिधौरा
टीकमगढ़
अनुसूची
1 ) एवं 12
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी जतारा.
सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है. प्र. क्र. 16- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध 4258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है , इसलिये भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
15.000 (2) लिधौरा
(1) टीकमगढ़
विजयपुर
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी जतारा.
सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं. चूंकि सतधारा तालाब के बॉध , एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है , इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
15.000 (2) लिधौरा
(1) टीकमगढ़
(3) पैतपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जतारा.
भू- अर्जन अधिकारी
सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 30 जून 2017
पत्र. क्र. भू- अर्जन- 2016-17-2654.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट में) (2)
(4) 3.00 (1) दमोह पथरिया
(3) सांसा
योग 3.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
साजली मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग , हटा, मुख्यालय
दमोह.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग , हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
4259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 19 जून 2017
क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 4-अ-82-2016-17-2422.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- ब्यौहारी
(ग ) ग्राम- बिजहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि ) 52.486 हे. डूबक्षेत्र खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
573/2/1
0.203
475
1.058
478/6
0.255
0.809
469/8
0.142
515/4
0.474
550/1 च
0.884
539/2
0.350
585/ 1 क
579/1
0.369
590
0.457
481
0.749
581/1
0.536
538/1
0.925
1.271
577/1
577/2/1
0.257
0.346
581/2/1
581/2/2
0.180
538/2/1
0.112
(1)
(2)
0.206
543/1
585/ 1ख
0.350
0.162
579/5
539/3
0.352
548/2
0.185
532/3
0.308
513
1.137
0.607
514
0.547
511
0.200
507
0.486
540
0.308
532/4
0.063
539/1 क
0.063
539/ 1ख
539/1 ग
0.064
548/1क
0.123
0.124
548/1ख
0.123
548/1 ग
578/1 ख
0.422
570
0.607
0.462
575
0.405
573/3
506/3/1
0.135
529/2
0.196
529/1
0.197
0.170
478/5
0.166
537
469/6
0.385
0.125
478/1
1.999
549
0.133
599/1
0.665
599/2
0.120
469/4क
0.235
515/3
0.121
579/3
0.121
579/4
0.079
579/6
0.209
585/1 ग
543/2
0.207
0.270
598/2/ख 4260
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
479
0.898 571/1/1
0.303
0.385 571/1/2
0.142 571/1/3
571/1/4
0.303
0.081 571/2
0.340 572/1
0.808 484/1
589
0.233
0.615 530
480
0.539 515/2
0.186
0.617 550/ 1 ख
0.202 469/3
478/3
0.335
0.370 534/2
582/2
0.270
0.235 574
482
1.125 512
1.023
0.128 469/7
550/1 ङ
0.158 536/1 क
0.401 578/1 क
0.566 525
0.809 527
0.583 547
1.236 534/1
0.185
0.271 582/1
476
0.943 541/1
0.176 541/2
0.176 542
0.370 542/2
0.175
0.377 542/3
542/4
0.920 542/5
0.016
0.405 510
588
0.136
0.079 579/7
885/1 घ
0.121 (1)
(2)
573/4
0.809
0.101
536/2
578/2
0.140
0.964
524/1/2
550/ 1 /ग
0.158
0.158
550/ 1/घ
469/5
0.216
478/4
0.121
0.269
598/2/क
0.445
532/1
0.270
598 /2 /ग
1.364
473
579/2
0.125
885/2
0.393
0.328
580
0.093
515/1
0.539
506/1
0.173
532/2
1.482
535
506/3/2
0.135
1.036
477
0.100
536/ 1/ख/ 1
533/4
0.376
0.100
590/2
1.000
524/1/1
550/2
0.312
0.314
550/1
538/2/2
0.256
0.257
577/2/2
0.346
581/2/2
0.140
553
478/2
0.171
0.340
572/2
.52.486
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दुधरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु भू- अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , ब्यौहारी/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 19 जून 2017
प्र. क्र. 2- अ- 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम- दुर्गापुर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-2.46 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
707
0.06
0.03
710
709/2
0.04
711
0.08
708
0.02
742
0.04
0.07
771
0.02
651
652
0.03
0.04
712
669
0.04
683
0.04
568
0.08
897
0.04
647
0.06
858
0.03
681
0.04
686
0.06
684
0.01
670
0.02
682
0.03
648
0.02
(2)
(1)
0.04
650
653
0.04
0.02
655
0.04
867
895
0.08
770
0.05
0.10
751
759
0.03
0.07
857
861
0.03
862
0.05
0.02
863
764
0.11
769
0.02
0.08
773
925
0.06
0.02
928
0.03
930
0.07
919
567
0.06
0.01
898
924
0.02
927
0.04
865
0.05
566
0.05
768
0.03
894
0.05
929
0.11
0.02
709/1
0.02
772
752
0.13
668
0.01
कुल रकबा. 2.46
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी 4262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम-पिसनारी
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-1.10 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.16
90/1/1 , 90/1/2 , 90/2
111
0.02
110
0.12
113
0.04
114
0.01
0.06
121
104
0.07
101
0.01
102
0.10
0.20
126
0.06
108
109
0.04
0.12
127/1 , 127/2
100
0.01
129
0.01
0.03
98/1, 98/2
0.04
128/1 , 128/2
कुल रकबा. 1.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 22 जून 2017
प्र. क्र. 01- अ-82- भू- अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बड़ामलहरा
(ग) ग्राम- कुड़ैला
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-109.696 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
20/1
0.235
20/2
0.364
25
0.210
29/4/1
0.161
30
0.304
31
0.611
32
0.405
0.636
33/1/1
33/2
0.664
34
0.745
44
0.066
85/2
0.445
0.704
85/3
87
0.674
0.226
91/2
95
0.200
99/3
1.295
0.213
116
117
0.283
118
0.243
0.162
119 भाग 1 ]
4263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
0.287 121
0.405 122
123
0.121 124
0.210
0.425 125
126/2
0.344 131
0.401 133
0.263 135
0.028 136
0.069 137/1
0.322 137/2
0.312
0.247 138
140
0.032
0.251 141
142
0.401 143
0.154 144
0.344 145
0.279
0.304 146
0.170 147
148
0.146 150
0.534
1.214 151
152
0.567 160
0.749 161/1
0.118 161/2
0.117 161/3
0.079 161/4
0.074
0.082 161/5
163/1
0.142 163/2
0.141 164/1
0.158 164/2
0.158 165/1
1.603
0.401 165/3/1
0.400 165/3/2
165/2
0.801 166
0.522 167
0.845
(2)
(1)
170
0.486
0.297
171/1
171/2
0.299
171/3
0.298
171/4
0.298
0.297
171/5
174/2
0.295
0.210
177
0.328
181
0.338
183/1
0.038
183/2/1
183/2/2
0.300
186
0.821
0.397
187
0.292
188
0.923
190
194
0.541
0.283
197/2
0.287
199
200/1
0.359
0.358
200/2
201
0.231
0.255
202
203
0.032
205
0.312
206
0.437
207
0.299
0.417
214
216/1
0.147
0.148
216/2
217
0.939
0.120
219/1/1
0.121
219/1/2
0.281
219/2
0.057
220
0.397
221
0.251
226/1
0.251
226/2
227/1
0.336
0.336
227/2
0.032
228 4264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
0.579 230
0.717 232
235/1
0.586
0.587 235/2
237/1
0.596 237/2
0.555
0.554 237/3
0.450 237/4
237/5
0.354
0.051 238/1/1
0.051 238/1/2
0.053 238/1/3
0.051 238/2
239/1/1
0.153
0.153 239/1/2
239/1/3
0.152
0.153 239/1/4
0.144 239/2
0.121 240/1/1
240/1/2
0.091 240/1/3
0.031
0.527 240/2 शा. न . ( 240/3 ,
240/4)
241/1/1
0.129 241/1/2
0.129 241/1/3
0.127
0.129 241/2
259/1
0.183
0.040 259/2
260/1
0.004
0.004 260/2
262/1
0.204 262/2
0.205
0.023 263/1
263/2
0.022 264
0.020 265
0.024 267
0.190 269
0.040
0.182 270
271
0.119
(2)
(1)
0.125
272
273
0.186
274
0.198
0.162
275
0.024
276
0.089
277
0.045
278
0.040
279
0.004
280
0.008
281
282
0.020
0.012
283
0.296
285/1
0.295
285/2
0.316
287
0.190
288
0.134
289
0.567
290
0.502
291
0.709
293
0.057
294
295
0.809
0.071
296/1
0.200
296/2
297
0.049
298/1
0.016
0.012
298/2
0.105
302
306
0.036
0.611
307
0.008
308
309
0.575
310
0.356
0.729
312
0.049
313
0.308
315
0.170
316
317
0.020
1.052
318
1.396
320
0.049
321
0.275
322 भाग 1 ]
4265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
323
0.239
0.640 324
325
0.057 326
0.397 327/1/1
0.086
0.086 327/1/2
327/1/3
0.086 327/2
0.086
0.040 328/1
0.013 328/2
329/1
0.193
0.192 329/2/1
329/2/2
0.192 329/2/3
0.192 330/1/1
0.137 330/1/2
0.137 330/1/3
0.137 330/2
0.136
0.008 331/1
0.008 331/2
331/3
0.008
0.008 331/4
0.024 332/1
0.025 332/2
333/1/1
0.062 333/1/2
0.063
0.063 333/2
0.095 336
0.073
0.065 337
0.409 338
0.061 339
340/1
0.089 340/2
0.089 341/1
0.083 341/2
0.083 356
0.031 360
0.004 361
0.184 362
0.036 363
0.310 (1)
(2)
364
0.049
366/1
0.053
0.005
366/2
0.057
377
378
0.213
0.182
379
380
0.081
0.222
381/1
0.222
381/2
382/1
0.020
0.020
382/2
0.174
383/1
383/2
0.174
0.283
384
0.016
385/1
385/2
0.018
0.057
386
0.138
389
390
0.291
0.297
391/1
0.033
391/2
0.200
392/1
392/2
0.201
393/1
0.027
0.026
393/2
394/1
0.182
394/2
0.182
395
0.494
396
0.142
397
0.053
0.053
399/1
399/2
0.053
0.087
401/1
0.087
401/2
402
0.073
0.406
404
0.018
405/1
405/2
0.018
0.546
406/1
406/2
0.546
0.057
407/1 4266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(2) 407/2
0.056
0.028 409
410/1/1
0.489 410/1/2
0.559
0.103 410/2
0.073 411
412
0.269
0.052 413
415
0.142 418/1
0.040 418/2
0.021 419/1
0.009 419/2
0.009 419/3
0.009
0.013 419/4
419/5
0.013
0.279 420/1
420/2
0.332 420/3
0.163 420/4
0.186 420/5
0.220 421/1
0.062 421/2
0.063 421/3
0.021 425/1
0.720 425/2
0.720
0.024 426/1
0.020 426/2
427
0.081 428/2
0.030
0.057 429
435/1
0.347 435/2
0.096 436/1
0.024
0.020 436/2
0.005 436/3
436/4
0.004
0.035 451
452
0.328 453/1
0.010 455
0.023
(2)
(1)
509/1
0.101
509/2
0.101
0.077
628/1
628/2
0.014
0.008
631/1
0.005
631/2/1
631/2/2
0.014
631/2/3
0.026
632/1
0.249
632/2
0.239
0.235
633
634
0.534
0.184
635/1
0.184
635/2
683/3
0.032
685/1
0.053
687
0.214
689
0.134
0.336
690
0.263
691
692/1
0.325
692/2
0.412
693
0.299
694
0.040
695
0.275
698
0.425
699
0.706
700
0.352
701
0.672
702
0.466
703
0.077
704
0.210
706
0.455
707/3
0.249
707/4
0.068
0.165
707/5
708
0.255
709
0.668
710/1/1
0.192
710/1/2
0.192
710/1/3
0.193 भाग 1 ]
4267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(2) 710/1/4
0.288 710/1/5
0.288 710/2
0.567 711/1
0.676 711/2
0.547 711/3
0.849 711/4
0.571 712
0.769 717
0.713
0.890 718
0.983 719
720
0.466 721
0.672 722
0.450 723
1.173 724
0.494 725
1.708 726
1.100
0.045 729
731
0.437 732
0.057
0.687 740/1
740/2
0.385 740/3
0.728 741/1
1.066 741/2
1.068 742/1
0.307 742/2
0.308 742/3/1
0.153
0.154 742/3/2
0.464 743/1
0.335 743/2/1
743/2/2
0.799
1.599 743/2/3
0.445 744/1
0.445 744/2
744/3
0.445 746
1.376 748/1
0.371 748/2
0.381 748/3/1
0.186 748/3/2
0.185
(2)
(1)
751/1
0.145
751/2
0.173
751/3/1
0.116
751/3/2
0.116
0.311
754/2
0.400
759/1
0.400
759/2
0.146
764
777/8/1
0.039
777/8/2
0.039
0.180
777/8/3
योग 109.696
(2 ) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के लिए ग्राम कुड़ैला की भूमि के भू-अर्जन की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़ामलहरा , छतरपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ-82- भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बड़ामलहरा
(ग) ग्राम- बन्न बरेला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 11.235 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
43/1
0.157
43/2
0.100
43/3
0.100
0.141
43/4
43/5
0.098
43/6
0.144 4268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
44/3
0.178 73/2
0.445 169/3
0.174 287/1
0.283 290/2
0.021 295/3
0.190 303/1/3
0.048 306/2
0.129 306/3
0.130
0.421 323/3
334/4
0.061 334/9
0.035 334/10
0.191 345/2
0.129 428/2/6
0.160 453/1
0.041 466
0.352 467
0.640 502
0.089
0.332 504
563
0.121 574
0.214 613/1
0.128 613/2
0.128 613/3
0.513 617/1
1.521 619/1
0.096 619/2
0.097 619/3
0.097 619/4
0.150 619/5
0.150 619/6
0.150 619/7
0.150 620/1
0.036 620/2
0.036 620/3
0.036 620/4
0.057
0.057 620/5
620/6
0.053 620/7
0.057 621/1
0.024 621/2
0.024
0.024 621/3
621/4
0.037 621/5
0.037
(2)
(1)
0.036
621/6
0.041
621/7
628/1
0.105
628/2
0.130
0.076
628/3/1
0.076
628/3/2
631/1/1
0.038
631/1/2
0.038
0.078
631/2
0.078
631/3
631/4
0.121
0.117
631/5
0.121
631/6
0.118
631/7
0.034
648/1
648/2/1
0.017
648/2/2
0.018
0.083
649/1
0.042
649/2/1
0.041
649/2/2
662
0.279
663
0.220
0.083
691
692/2
0.121
0.142
692/3
0.200
694
योग : 11.235
(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम बन्न बरेला के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़ामलहरा, छतरपुर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बड़ामलहरा भाग 1 ]
4269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(ग) ग्राम- सरकना
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-39.422 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में) (1)
(2) 47
0.100 257/9/4
0.051 260/1
0.091 261/क
0.308
0.113 262/क/ 1
262/क/2
0.068
0.233 263/क/1
263/क/2
0.232 263/ख
0.465
0.010 265/क/1
0.010 265/क/2
265/ख
0.021 266
0.309 269/1/1
0.470
0.607 269/1/2
269/2
0.607 269/3
0.728 270
0.300
0.058 274/1
274/2
0.056 274/3
0.056
0.053 274/4
275/1
0.721 275/2
0.550 278
0.640 279
0.388 317/1
0.003 317/2/2
0.212 317/2/1
0.354 317/2/4
0.004 318/3
0.351 320/1/2
0.035 415/1
0.136 415/2
0.688 417/1
0.405 418
1.668 427/2/3
0.203 427/2/4
0.202
0.020 432/1
432/2
0.020
(2)
(1)
432/3
0.104
433
0.316
0.014
453/2
454
0.093
457
0.122
459
0.300
464
0.906
465
0.206
466
0.121
467
0.077
468
0.089
469
0.194
470
0.109
471
0.045
0.040
472
473
0.154
0.069
474
483/2
0.114
490
0.422
0.077
491/2
493
0.354
0.211
494/क
0.211
494/ख
495
0.506
505/1
0.337
507
0.409
0.060
508/1
0.054
508/2
0.069
511
512
0.032
0.058
513/1
514/1
0.170
0.089
514/2
515
0.061
0.097
517/1
0.097
517/2
0.060
518/1
518/2
0.061
0.061
519/1
0.060
519/2
0.091
520
0.020
521/1
521/2
0.006
522
0.032 4270
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
0.119 523/1/2
523/4
0.010
0.405 554/2
0.414 555
556
0.172 557
0.201 558
0.085 955/3/2
0.350 955/2
0.243 957
0.077
1.060 958
959
0.388
0.279 963
964
0.498
0.360 965
0.160 966
967
0.063 968
0.248 969
0.162 970
0.287 971
0.154 972
0.036 973
0.532 974
0.143
0.167 988/1
988/2
0.126 989/1/2
0.237 989/2
0.368
0.399 989/3/1
989/3/2/1
0.110 989/3/2/2
0.289 990/1
0.092 990/2
0.184
0.381 991/1
1136/3
0.595 1137/1
0.580 1137/2/1
0.219 1137/2/2/1
0.228 1137/2/2/2
0.129
0.080 1139/1
1145
0.720 1146
0.083 1148
0.120 1149
0.114
(2)
(1)
0.505
1150
1151
0.028
1152
0.599
0.458
1153
0.275
1154
0.478
1155
0.486
1156
0.474
1157
0.182
1158
1159
0.227
1160
0.057
1161
0.591
0.478
1162
1167/1
0.324
0.324
1167/2
1168
0.368
1142/1168
0.336
1169
0.089
1170
0.235
0.065
1171
1172
0.101
0.093
1173
1174/1
0.021
1174/2
0.008
0.043
1180/1
1180/2
0.013
0.077
1181/1
0.010
1181/2
1181/3
0.081
0.031
1181/4
1182
0.061
1183/1
0.059
0.120
1183/2
0.060
1183/3
1184
0.020
1185/1
0.032
0.045
1185/2
0.032
1185/3
0.020
1185/4
1186
0.141
0.269
1189
0.029
1205/2/1
1207
0.340
0.628
1208 भाग 1 ]
4271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
1209
0.308
1210/1
0.073
0.044
1210/2
1211
0.046
1222
0.051
39.422
योग .
(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम सरकना के भू- अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़ामलहरा छतरपुर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 04- अ-82 - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- बड़ामलहरा
(ग) ग्राम-सौरखी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-111.899 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
27
0.237
32
0.777
54
0.668
56
0.753
61/2
0.862
62
1.011
64/2
0.265
0.265
64/3
64/4
0.266
64/5
0.800
79
0.200
108/2
0.263
207/2
0.525
(1)
(2)
0.275
238
239
0.675
0.057
240
242/3
0.125
0.526
246
0.040
248
249
0.190
250
0.170
251
0.206
252
0.150
253
0.036
254
0.153
255
0.295
0.040
256
257
0.478
0.800
333
0.400
400/1/1
0.377
400/1/2
402/1
0.196
402/2/1
0.076
0.315
402/2/2
414/2
1.135
415
0.041
423
0.055
0.151
425
426
0.231
0.170
427
1.281
428
0.566
430/1
430/2
0.163
430/3
0.566
436
0.671
0.229
438
0.080
440
502/1
0.303
502/2
0.304
537
0.370
0.300
541
542
0.397
543
0.595
0.887
547
582
0.684
589
0.017
595
0.378 4272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
601
0.113 603
0.307
0.757 604
605
0.081 612
0.138
0.194 613
614
0.664 618
0.188
0.217 619
620
0.106 621
0.192
0.108 624
0.500 636/2
636/4
0.333
1.020 636/5
638/6
0.192
0.601 640
710
0.125 713
0.828 715
0.034 716
0.835 718
0.590
0.517 719
0.434 722
0.458 723
0.032 724
725
0.336
0.263 726
0.397 727
0.101 728
0.129 729
0.644 731
0.210 732
733
0.110
0.040 734
735
0.299 736
0.243 737
0.036
0.042 743
744
0.114 745
0.195
0.390 755/1
762
0.032 766/1
0.098
(2)
(1)
766/2
0.189
0.194
774
775
0.352
777/1
0.145
777/2
0.146
0.190
776
0.101
778
0.146
779
780
0.129
0.178
781/1
781/2
0.178
0.040
782
0.085
783
0.131
784/1
0.131
784/2
0.409
786
0.481
787/2/1
0.263
787/2/2
1.173
787/3
2.792
789
790
0.174
0.364
791
0.583
792
793
0.283
0.057
794
1.032
795
796
0.316
0.061
797
0.283
798
799
0.065
800
0.291
0.235
802
0.049
803
0.101
804
0.450
805
806
0.159
807
0.198
0.049
808
811
1.625
815/1
0.376
1.072
815/2
0.113
817/1
0.288
819
0.215
826 भाग 1 ]
4273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
830
0.239
0.024 831
0.777 832
0.332 833
834
0.802 836/1
1.554 837/1
0.161 837/2
0.289 842
0.100
0.178 844
0.073 845
0.015 848
850
0.202 854/3
0.101
0.170 857
875
0.300 905
0.046
1.620 952/min 1
993/1
0.035
0.035 993/2
0.035 993/3
1021
0.121 1071
0.170 1144
0.036 1145
0.040
0.012 1146
1152
0.028
0.263 1153
0.016 1156
1157
0.243 1158
0.016
0.142 1159
1160
0.081 1161
0.041 1162
0.097 1166
0.036 1167
0.093
0.142 1168
1169
0.142 1171
0.097 1172
0.040 1173
0.089 1175
0.777 1176
0.388 (1)
(2)
1177
0.061
0.162
1180
1183
0.182
0.304
1184
0.012
1185
0.324
1186
0.255
1187
0.243
1188
1189
0.024
1190
0.186
1191
0.409
0.101
1192
1193
0.243
0.336
1194
0.036
1195
1196
0.482
1197
0.486
0.257
1198
0.024
1199
1200
0.404
0.103
1203
1204
0.016
1205
0.067
1231/1
1.100
0.854
1242/3
0.008
1267
0.802
1289/ min 1
1294
0.729
1295
0.223
1308/2
0.769
1320
0.328
0.382
1325
0.875
1331
1338
0.355
1339
0.739
1400
0.179
1401
0.134
0.214
1402
0.206
1403
1404
0.198
0.202
1405
1406
0.510
1409/2
1.981
0.765
1410 4274
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
1414
0.316 1415
0.089
0.591 1416
1417
0.387
0.024 1418
1419/1
0.002 1419/2
0.255 1435
0.709 1448/1
0.202 1448/2/1
0.196 1448/3/1
0.223 1453
0.619 1454
0.737 1455
0.397 1459
0.272 1460
0.324
0.437 1461
1462
0.089
0.400 1463
1464/2/3
0.045 1464/3
0.914 1464/4
0.285 1465
0.033 1470
0.049 1479
0.004 1481/2
0.451 1482
0.182 1484
0.137 1485
0.021
0.084 1486
1487/1/1
1.018
0.086 1487/1/2
1487/2/1
0.305 1489
0.052 1526
0.134 1529
0.020 1530
0.809
0.138 1531
1532
0.162 1534
0.700 1535
0.723 1538
0.540 1543
0.247 1544
0.200
(2)
(1)
1546
0.287
0.007
1550
0.145
1566
1568
0.089
0.042
1570
1571
0.344
0.045
1572
0.283
1576
1577
0.441
1583
0.413
1587
0.082
0.200
1588
1590
0.032
1601
0.612
1604/1
0.061
1605
0.202
0.097
1648
0.037
1651
0.142
1652
1659
0.757
1660
0.073
1661
0.296
1662/1
0.100
1662/2
0.379
1663
0.274
1664
0.500
0.922
1665
1666
1.137
1667
0.375
1668
0.193
0.152
1669
0.030
1671
0.506
1673
0.611
1674/1
1756
0.015
0.088
1815
1816
0.170
0.534
1818
0.243
1821
1822
0.287
0.829
1823
0.223
1824
1825
0.648
0.200
1827 भाग 1 ]
4275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
1828
0.413
1830
0.081
1832
0.103
0.023
1834
1835
0.520
1836
0.340
1837
0.162
1838
0.821
1839
0.012
1840
0.361
1874
0.081
0.089
1875
1878
0.057
1882
0.223
1884
0.162
0.065
1885
0.057
1886
1887
0.342
0.075
1888
1891
0.121
0.628
1892/1
1892/2
0.769
0.478
1892/3
0.078
1894
class no. p 1 beet sorkhi 1.478 योग .. 111.899
(2 ) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के लिए ग्राम सौरखी की भूमि के भू-अर्जन की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़ामलहरा छतरपुर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 1 जुलाई 2017
प्रक. क्र. 01 - अ- 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन , अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील-कटनी
(ग) ग्राम- करहिया, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.679 हेक्टेयर
(शासकीय भूमि 0.370 हे. एवं निजी भूमि का रकबा 2.309 हे. ) खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.546
60/1 , 60/2 , 60/3, 60/4
38
0.043
0.146
27
0.250
61/1, 61/2
0.028
48
39
0.196
0.183
28
0.592
49
0.001
47
40
0.006
24
0.370
445/48
0.006
0.295
44/1, 44/2, 44/3
26
0.017
2.679
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है पश्चिम सेन्ट्रल रेल्वे जबलपुर द्वारा झुकेही कमोर कार्ड रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी कटनी में किया जा सकता है .
(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम , 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बो के पुर्नवासन और पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4276
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 30 जून 2017
क्र. 3993 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 44-अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-निहाली
(घ) क्षेत्रफल-0.770 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
15/1
0.220
15/2/1
0.080
0.120
15/2/2
15/2/3
0.160
15/2/5
0.120
0.070
15/4
योग 0.770
(2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
( 4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 3994- रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 13- अ -82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम-रेहगुन
(घ) क्षेत्रफल-9.114 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
12/1
0.100
0.085
12/3
12/7
0.012
0.120
12/15
0.210
32/1
0.010
32/2, 32/3 , 33/2
33/1
0.138
0.062
34/1
0.152
34/2
0.065
35/1
0.068
35/2
35/3
0.068
0.052
35/4
0.195
36/2
218/2
0.068
0.082
37/4
38/1
0.053
0.040
38/3/1
0.052
38/4
38/7
0.065 भाग 1 ]
4277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(2) 40/4
0.030 40/5
0.065 40/7
0.135 40/8
0.048 40/9
0.030 43/1/1
0.050
0.125 43/2/1
43/3
0.028 43/4
0.025
0.037 201/5
43/5
0.025 43/6
0.017 45/1
0.080 45/2
0.100
0.060 45/7
227/2
0.080
0.075 45/8
46/1
0.125
0.170 47/1, 65/4
0.165 47/2
0.140 47/3, 65/3
0.110 93/2
0.140 93/9
96/2
0.050 101/3
0.125
0.108 101/5
0.060 103/2
103/3
0.080
0.010 150/2/5
0.023 153/4, 154/5 , 154/18
0.045 153/7, 154/10
0.061 153/10 , 154/13
0.040 153/12, 154/15
0.022 153/19 , 154/24
0.016 153/20, 154/25
0.124 154/3 , 235/2
0.036 154/16 , 153/13
172/2
0.005
0.053 172/3
181/3
0.090
0.060 181/7
0.065 183/1
0.560 183/2
(2)
(1)
184/3
0.072
0.100
186/1 , 187/4
0.060
187/6
186/2
0.315
0.100
187/5
187/3
0.052
187/1 , 188/1 ,
0.020
188/2, 190/2
0.060
187/2
196
0.435
0.128
200/2, 217
201/1
0.054
0.055
201/2
0.045
201/4
0.048
201/6
0.031
202/1
0.037
202/2
0.037
202/3
0.076
204
0.058
218/1
0.073
205
0.050
206/1
206/2
0.045
0.068
209/1
0.045
209/4
0.185
291/3 , 292/6 , 292/7
210
0.068
0.090
223, 224/1
0.078
228/2
267
0.090
0.010
274/2
0.065
277/1
0.053
277/2
277/3
0.055
277/4
0.110
0.087
278/2, 278/3/1
0.025
283
0.085
289/1
0.092
289/2
0.047
289/3
0.050
289/4
290/1 , 291/1 ,
0.262
292/3 , 292/4/1/क 4278
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
0.098
291/2 , 292/4 , 292/5
0.174
296
0.136
297
योग.. 9.114
(2 ) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
( 4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 3996-रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.-26- अ 82-2016- 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-राजपुर
(ग) ग्राम-कासेंल
(घ) क्षेत्रफल-4.904 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जन का क्षेत्र
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.065
8/3
0.075
18/2 , 19/4 , 217/4
19/1
0.090
0.048
19/3
0.210
39/1
(2)
(1)
0.094
39/2
0.060
39/3, 54/4
0.030
54/6/1
0.028
54/8/1
0.045
54/16/1ख
0.065
54/16/1 क
0.100
64/1
64/2
0.095
0.070
72/1
72/2
0.015
82/6
0.254
0.010
82/9
88/3
0.064
0.170
89/1
0.128
89/5
0.025
90/6
0.055
90/4
90/5
0.035
0.116
91/1
91/2
0.094
0.054
91/5
92/1
0.030
0.008
91/7
0.080
91/9
92/2
0.075
92/3
0.038
0.125
108
0.020
113/1/4
0.022
113/1/5
0.054
113/1/6
0.108
133/2
0.045
135, 136/3
0.050
113/2
0.032
114/2
114/3
0.028
0.078
115/3
0.062
115/4
120/9
0.115
0.285
122 भाग 1 ]
4279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
133/1/क
0.018
0.100
144
146/1/2
0.110
0.040
146/2/1
146/2/2
0.028
147/12
0.044
179/1
0.062
0.080
179/4
179/5
0.035
189
0.030
0.150
216/2, 218
0.036
217/5
0.402
223, 231/3 , 231/4
0.095
226/1 , 231/9
0.015
226/3 , 227/2
0.020
227/1
227/3
0.050
0.032
228/2 , 229/2
0.022
229/3
229/4
0.056
231/18
0.035
योग .. 4.904
(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 3995 - रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.- 27- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-बुदरा
( घ) क्षेत्रफल-2.036 हेक्टेयर .
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
1/1
0.222
1/2
0.120
0.104
27/4
0.040
28/1
0.090
27/5 , 27/9 , 29/2, 29/12
0.040
27/8 , 29/5/1
0.100
28/3
0.055
28/4
0.115
29/5
0.100
29/6
29/7
0.010
0.132
49/1
49/3
0.130
0.070
52/2, 53/1
124/1
0.260
0.152
124/2, 125/2
126/1/2
0.056
0.014
152/1 , 152/4 , 153/3
149
0.068
155/2
0.050
0.048
156/2
156/3
0.060
योग .. 2.036
( 2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
4280
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 3997- रीडर- 1 - भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.-38- अ 82-2016- 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- रणगांव रोड
(घ) क्षेत्रफल-4.476 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हे . में ) नंबर (1)
(2)
0.005
4/4, 4/8 , 5/3 , 14/2
0.215
4/5 , 5/2 , 13/2 , 14/4
0.180
11/1क
12/4
0.045
14/1
0.042
15/1
0.038
0.210
24/2/2, 38/2
0.068
24/2/3
24/2/4
0.032
24/4
0.084
39/1/2
0.030
43/2/1
0.030
43/6
0.095
0.045
46/3, 46/9
0.098
43/4, 43/12
(2)
(1)
43/8, 43/13 , 46/2 ,
0.020
46/12, 43/14
0.020
43/17
0.020
43/18
0.020
43/19
0.125
115/1 , 118/6/ख
0.040
120/2
0.030
0.080
121/1/2
0.060
121/14
0.058
121/15
0.054
125
0.010
129/4, 131/1 , 132/1
0.018
131/2, 132/2
0.035
134/1/क, 135/2क
0.196
134/1 /ग, 135/2ग
0.020
134/5
0.020
134/6
0.008
150/2
0.140
166/3, 168/2
0.095
168/1
0.048
169/4, 169/6
0.190
174/2, 175/1
0.095
174/5, 175/4, 176/2
0.086
174/6, 175/3
0.134
177/1 , 211/3
0.020
177/2, 211/2
0.164
178/1
179/3
0.015
0.026
179/8
0.125
179/4
0.068
179/6
0.032
179/7
0.176
179/9
0.020
180/8
0.020
180/9
0.020
180/10
0.048
180/14 भाग 1 ]
4281
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(2)
180/15
0.036
181/1
0.156
186/2
0.010
196/2
0.005
0.106
196/3
196/4
0.030
0.030
196/5
198/1
0.100
0.175
198/2 , 199/1
0.160
199/3 , 200/1 , 203 , 204
0.065
198/4
207/7
0.030
योग .. 4.476
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 3998 - रीडर- 1 - भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र. - 21 - अ 82-2016- 17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-जलगोन
(घ) क्षेत्रफल-7.856 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.050
6/2, 6/3
6/10
0.010
0.070
9/1
11/8
0.008
0.015
11/7
0.020
11/9
11/10
0.020
0.020
0.100
12/8
0.035
14/2
0.028
14/4, 15/3
0.025
14/5, 15/8
0.040
15/5
0.070
149/9
15/7
0.025
0.090
140/4
0.075
149/8
0.210
17/3
0.205
20/1, 31/4
0.030
20/2, 31/7
0.120
26
31/10
0.055
0.220
27/2, 27/3 , 85/2 , 90/2
0.030
27/7 , 27/8 , 86/3
31/1
0.095
0.010
31/2 , 31/3 , 32/9
31/11
0.120
0.050
55/6, 56/1
0.065
55/7, 56/2
0.080
55/8
56/3
0.100
56/4
0.080
84/2
0.022
0.008
104/1
84/3
0.005
0.190
104/2
84/4
0.055
0.050
84/7 4282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(2)
0.170 85/1 , 90/3 , 90/4 , 92/3 103/4 , 111/7 , 111/8 ,
0.090 111/2/3 , 113/1
104/6
0.100 104/7 , 105/6 , 111/4 ,
0.140 111/5
0.070 111/9 , 113/5 , 114/2
133/3
0.008 133/7
0.110 142/1
0.070 142/2
0.060 142/3
0:016
0.030 142/4, 143/1
0.016 142/6, 143/4
142/5
0.035
0.025 142/8
142/9
0.080 142/11
0.060 142/12
0.028 143/2
0.040
0.085 143/3
144/4
0.090 144/5
0.155 184/5
0.025
0.100 149/1
149/4
0.025 149/5
0.170
0.070 149/6
149/10
0.065 154/1 , 154/2,
0.250 173/1 , 173/2
152
0.090 174/2
0.060 174/10
0.075 153/1
0.040 153/2
0.055
0.100 153/3 , 154/3
155/1
0.042 155/2
0.050
0.175 155/6, 171
155/3
0.035 (1)
(2)
155/7
0.045
0.090
155/4
0.170
155/5/2
163/5
0.095
0.040
165/1
0.372
165/5
0.008
165/2
0.240
165/4
0.100
166/2
0.080
166/3
0.165
167, 168/4
168/5
0.190
0.245
182/3, 182/8
0.150
182/7
182/16
0.055
182/17
0.100
183/3
0.035
184/8
0.130
0.140
191/4
योग .. 7.856
( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
( 5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 3999 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 12-अ-82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि भाग 1 ]
4283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- मुण्डला
(घ) क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर.
अर्जित
अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा
क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
0.050
58/3
58/9
0.035
0.085
योग ..
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
( 5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4000- रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 30- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-मोयदा
(घ) क्षेत्रफल-1.472 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
0.080
18/3, 36
37/2
0.070
46/1
0.196
46/2
0.030
47/2
0.025
0.200
49/5
54
0.135
0.010
56/3
0.005
56/4
0.020
57/1
0.175
57/2
0.390
97
99/2
0.080
0.020
99/5
0.020
99/6
99/7
0.016
योग .. 1.472
(2 ) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4001 -रीडर - 1 - भू-अर्जन-2017- रा.प्र.क्र. -31- अ-82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 4284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-रोझानी
(घ) क्षेत्रफल-2.857 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )
(2)
(1)
0.054
6/4, 7/1
0.060
7/2
0.074
7/3
10/2
0.110
0.045
11/1, 11/2
0.020
14/1/4
14/1/10
0.020
0.020
14/1/8
0.028
14/1/9
0.018
14/2
0.035
0.085
14/3/1
0.074
14/4
0.050
14/14
14/16
0.005
0.186
17/1/2 , 17/1/3 , 17/5
0.140
17/4, 18
0.010
31
0.120
108/1 , 108/2 , 110/1
19
0.135
21/1
0.055
21/2
0.088
0.020
22/4
22/1
0.155
0.034
0.034
22/3
0.025
24/2
25/1/2/2/1
0.025
25/1/2/2/2
0.010
25/1/1/2 , 25/1/2/1
0.060
30/188 , 25/189
32
0.145
0.032
33/2
(2)
(1)
0.028
62/2
0.020
134/1
0.150
134/2, 134/5
0.095
134/3
0.094
134/4
0.044
140/1
0.062
145/12
0.060
142
0.055
145/14
0.062
145/15
145/16
0.215
योग... 2.857
( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4003 -रीडर - 1- भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.- 17-अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर भाग 1 ]
4285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(ग) ग्राम- नरावला
(घ) क्षेत्रफल-1.971 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में) (1)
(2)
0.090
29/1 , 29/2
0.100
29/3, 31/3
32/2
0.066
32/3
0.046
32/5
0.044
0.075
33/1, 35/3
0.070
34/1, 35/2/2/क, 36/2/क 0.074
34/4
0.076
0.040
37/1
37/2
0.038
37/5
0.042
0.042
37/10
38/9
0.078
0.062
38/10
0.065
45/4
46/1
0.106
46/2
0.086
47/1
0.014
47/8
0.050
47/3
0.047
47/4
0.038
48/4
0.036
47/4/1
0.048
102/1
0.092
102/17
0.065
102/12
0.010
0.102
102/16
102/18
0.032
105/1
0.135
105/2
0.050
0.052
105/3 , 106/2
योग .. 1.971
(2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4004-रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017- रा.प्र.क्र. - 20 - अ -82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- पीपरी बुजूर्ग
(घ ) क्षेत्रफल-6.320 हेक्टेयर .
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
0.050
18/1 , 18/3 , 19/3
0.150
18/2/1 , 19/2/1
0.046
18/2/2, 19/2/2
0.050
18/2/3, 19/2/3
0.045
18/2/4, 19/2/4
0.065
18/2/5 , 19/2/5 ,
0.015
20/3/5
19/5
0.070
0.065
20/1
0.043
20/2
0.020
20/4, 21/2
0.040
26/3/ 1ख
0.055
21/1 , 25/3 , 26/3/1क
0.052
24, 25/2
0.088
25/1, 154/3
154/3 4286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
29/1/2
0.080 53/1
0.435
0.050 54/1
0.080 54/4
54/10
0.032
0.035 54/11
54/12
0:036
0.330 58/2, 58/3 , 60/3 ,
60/4 , 73/6 , 60/5
0.040 97/2, 99/2 , 106/2
97/4/1
0.154
0.106 97/4/2
97/5/1
0.152
0.236 97/7 , 98/6
0.038 98/1
0.202 98/2
0.050 98/5
0.100 98/8
105/1
0.005 105/2
0.138 105/6
0.070 105/3
0.050 105/4
0.115
0.064 105/11
106/1
0.085 106/3
0.220
0.230 110/2
0.045 116/1/2
0.140
0.130 116/3 , 118
120
0.120
0.075 121/1 , 122
131/2
0.140
0.005 131/3
0.175 132/1, 132/2
0.108 132/3, 133/1
0.060 132/6 , 133/2
139/4
0.008 140/1
0.090
0.045 136/1 , 137/3
0.055 136/2
0.075 136/3
139/5
0.125
0.060 143/2, 143/4
144/1
0.034
(2)
(1)
0.095
143/3, 144/6
0.078
143/5 , 144/8 , 145/2
0.048
144/2
0.074
144/5
0.038
144/7
0.134
147/3, 148/3
0.080
154/1
0.220
161/1
161/2
0.058
0.018
162/2
योग .. 6.320
(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4005 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 28- अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग ) ग्राम-बासवी
(घ) क्षेत्रफल-5.827 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल (हे . में)
(2)
(1)
0.030
2/2 भाग 1 ]
4287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(2)
0.220 3/1
3/2
0.195
0.495 5/1, 6/1
0.135 5/2, 6/2
5/3
0.215 5/4 , 5/6 , 6/7 , 6/8 , 7/2 0.202 27/7
0.125
0.085 27/8
29/1
0.090
0.140 29/8
0.062 54/1, 55/3
54/3
0.045
0.085 55/2
55/1
0.065 56/3
0.055 60/2
0.092 75/1
0.018
0.085 75/2
0.035 75/3
0.030 75/4
0.140 76/2
77
0.096 78
0.060
0.105 221/1 , 221/2
234/1
0.075 234/5
0.060
0.060 236/1, 253/2
255/3
0.058 236/2
0.092 236/3
0.090
0.154 236/4
0.025 237/1
0.065 237/3 , 238/3
240/4
0.150
0.098 237/4, 238/4, 240/2
241/1
0.038 241/2
0.065 241/3
0.060 241/4
0.060
0.095 244/2, 252/4
(1)
(2)
0.098
245/1
0.085
245/2
0.085
246/2
0.048
246/3
246/4
0.024
0.030
246/7
0.035
246/5
0.120
249
0.250
251
252/2
0.230
0.115
252/6
0.078
255/4, 255/5
256
0.200
0.105
255/7 , 255/8
0.125
271/6 , 271/7
271/8
0.049
योग .. 5.827
( 2 ) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4006- रीडर - 1- भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 25-अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी 4288
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-दानोद
(घ) क्षेत्रफल-1.094 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
0.122
589/1
0.210
589/2/2 , 589/3/2 , 589/4
589/5
0.112
590/1
0.132
590/2
0.048
590/11
0.045
0.062
590/12
0.180
634/1 , 635/1
0.085
634/2, 635/3
0.070
634/3, 635/4
0.028
635/5
योग .. 1.094
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4007- रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 15- अ -82-- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- लिंगवा
(घ) क्षेत्रफल-2.672 हेक्टेयर .
खसरा
नंबर
अर्जन का क्षेत्र (हे. में)
(2)
(1)
0.055
40/1, 41/1/1
0.100
42/1, 42/2, 44/2
44/1/2
0.155
0.140
43, 132/6 , 132/7
134/3, 135
0.475
54/1
0.240
101/4, 102/4
54/2, 54/3 , 55/1 , 55/4 0.230
0.290
56/1, 103/1
0.032
56/4, 103/2
103/2
56/6
0.130
0.080
59/1
0.300
59/2, 70/2
0.045
99/7
0.055
99/8
0.030
101/2
0.100
101/3 , 102/2
0.040
119/3
119/5
0.030
0.025
119/6
0.010
122/1, 123/2
0.110
132/10
योग .. 2.672
(2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन भाग 1 ]
4289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
( 5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4008- रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 32- अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-सिनगुन
(घ) क्षेत्रफल-3.809 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल ( हे. में) (1)
(2)
0.124
9/3, 9/4, 13/6
10
0.030
21/2
0.108
0.092
21/4 , 22/1 , 22/12
0.070
21/5, 22/13
0.024
21/6 , 22/14, 22/15
21/9
0.010
0.022
0.046
22/9
23/1
0.014
0.046
23/2
0.068
23/3
0.045
31/4, 32/1
0.145
31/5 , 31/6 , 32/2
33/2
0.240
34/2
0.180
34/3
0.145
0.048
35/2 , 36/1 , 40/2
44
0.045
45
0.095
(2)
(1)
0.130
46/5
0.065
46/17
0.100
46/12, 46/14, 46/16
0.035
56/7
57/1/2
0.185
57/1/3
0.130
0.080
57/2/ख
0.048
56/12
57/3
0.135
0.038
58
59/1
0.010
0.098
59/2
0.035
60
0.112
62/11
0.180
62/12
0.385
97/2, 97/3 , 100/2 ,
106/2, 106/3
0.070
97/2/1 , 97/3/1 ,
100/2/1 , 106/2/1 ,
106/3/1
0.084
99/1
0.088
99/2
0.080
106/5/1
0.100
109
0.014
173/3
0.010
173/7 , 178/3 , 183/6
योग .. 3.809
( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
4290
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्र. 4010 - रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017 - रा.प्र.क्र. - 16- अ- 82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग ) ग्राम-गोणपुरा
(घ) क्षेत्रफल-0.925 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जन का क्षेत्र
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.172
47/2, 53
0.085
47/3, 54/1
0.090
47/4, 55
47/5
0.090
0.090
57/1
0.090
58/5
58/7
0.050
62, 63 , 65/2, 65/3 , 66/3 0.085
0.068
64/1, 65/4
64/2
0.032
0.035
64/3
64/4
0.010
0.070
65/1
0.048
65/8
योग .. 0.925
( 2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4011 -रीडर- 1-भू- अर्जन 2017 - रा.प्र.क्र. - 29- अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- सजवानी खम
(घ) क्षेत्रफल-3.205 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
16/1
0.035
0.060
16/2
0.195
16/3 , 15/2
0.020
16/4
16/5
0.015
47/8
0.050
47/9
0.150
0.040
56/3
56/7
0.015
0.290
56/6 , 58/3 , 57/2
0.025
56/8, 57/1
0.020
56/4
0.075
103/2, 104
0.080
107
0.010
125/3 , 125/4, 128/3
0.045
125/7
0.010
125/10
126
0.240 भाग 1 ]
4291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(2)
128/1
0.040
128/6
0.020
128/2
0.075
128/5
0.275
128/4
0.030
128/7
0.050
128/13
0.050
0.040
128/8
128/10
0.045
0.100
130/3 , 132/2
0.080
131
0.085
0.100
162/11
141/8
0.050
147
0.140
0.050
148/4
148/5
0.005
0.025
150/3
162/1/2
0.140
162/1/3
0.040
189/2
0.100
0.025
196
0.090
197/2.
201/1
0.090
202/1
0.035
0.050
207/5
योग .. 3.205
(2 ) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है .
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4012- रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 37- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग ) ग्राम- बिलवानी
(घ) क्षेत्रफल-0.302 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
0.112
318/1 , 322/3
0.130
319/1, 322/2
0.060
319/2 , 320/1 , 322/5
योग .. 0.302
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4013 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 14- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 4292
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- बालकुंआ
(घ) क्षेत्रफल-9.741 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
29/6
0.010
35/4
0.190
0.080
35/1/क, 36/2, 36/3
35/1 /ख
0.085
0.015
35/11 , 36/4
35/12
0.020
35/13
0.020
88/2
0.030
89/1
0.048
0.065
359/1
0.010
133/8
134/3
0.150
0.080
134/4, 140/4
0.080
142/2, 143/1
143/3
0.058
0.045
143/4
144/5
0.050
0.050
144/9
144/6
0.012
0.060
143/6 , 144/3
0.035
144/7
0.050
144/8
0.030
143/5, 144/2
151/2
0.050
151/3/1
0.035
0.035
151/3/2
0.130
151/4
213/1/2
0.160
0.035
151/5
(2)
(1)
0.025
151/16
0.035
155/3
155/4
0.040
0.035
154/2, 155/2
0.005
155/5
158/1
0.027
0.032
158/2, 158/4
0.032
158/3
0.042.
158/5
0.070
158/6
0.022
158/12
0.020
158/13
172
0.058
0.075
203
0.110
213/2, 213/4 , 219 ,
220/3, 220/5 , 221 ,
229/2
0.120
222/3 , 223/4 , 223/1/3
0.042
222/5 , 225/2
0.010
410/3
0.100
222/4, 223/2/2 ,
223/3 , 223/6
0.045
248/9
0.214
223/5, 224, 226/1
226/3
0.222
228/1/7 , 228/5/2 , 230/5 0.055
0.050
222/2, 227/2/2
0.085
228/5/1
0.055
410/1
410/2
0.035
244/9
0.100
244/10
0.080
0.140
245/3 , 246 , 248/1
0.060
248/7
0.056
248/8
0.010
244/2
248/10
0.048
354/2
0.066
0.070
268/1 भाग 1 ]
4293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
0.032 268/2
0.060 268/3
295/2
0.175 298
0.120
0.032 300/4, 309/3
305/1/1
0.085 305/1/2
0.075
0.086 306/4 , 306/7 , 307/2
0.110 306/10, 307/1
325
0.185 327/1
0.080
0.150 333/1
340/2
0.080 348/1
0.128 348/2
0.090 348/3
0.128 348/4
0.140 348/5
0.080 348/6
0.120 348/7
0.058
0.060 349/3
349/8
0.010 352/1
0.125 352/2
0.006 352/3
0.055 352/4
0.110 354/6
0.030 354/7
0.060
0.048 357/1
359/2
0.080 360/2
0.054
0.262 362/2 , 363/2 , 365/1
368/1
0.175 368/2
0.045 368/4
0.095
0.022 368/3
368/7
0.048 368/10
0.035 368/11
0.040 368/12
0.045
0.037 368/13
(2)
(1)
0.070
368/14
0.022
368/15
368/17
0.010
372/2
0.040
0.010
374/2
0.080
373/2
374/1
0.152
375/2
0.164
0.160
383/1
0.175
394/4
394/10
0.115
397/2
0.085
0.046
399/1
0.170
399/2
403/2
0.040
405/1/3
0.060
0.020
403/4
403/5
0.040
404/4
0.050
402/3
0.050
405/3
0.025
405/5
0.095
405/8
0.077
0.120
408/1 , 409/7
408/2
0.110
0.260
408/3, 409/2
0.030
408/5
योग .. 9.741
(2) सार्वजनिक परियोजना- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
4294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्र. 4014 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 24-अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-लाछी
(घ) क्षेत्रफल-2.724 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
0.040
18/1 , 18/2 , 101/3
33/1
0.120
38
0.040
40/2
0.035
0.070
40/3 , 42/3 , 43/1
0.075
40/4, 49/5
0.010
47/1
48/6
0.015
40/5
0.102
48/1
0.075
48/5
0.084
0.030
48/7
0.015
48/8
0.075
63/11 , 64/4
0.030
64/3, 65/5
0.060
64/5 , 65/8 , 66/2
0.125
64/6
0.030
76/1 , 77/2 , 101/4
76/4
0.032
0.028
76/5
76/9
0.036
0.220
77/3 , 80/1 , 81/4
0.200
81/2, 81/3 , 82/1 , 83/3
(2)
(1)
87/1, 88/1 , 89/6 , 90/4 0.290
84/1
0.092
0.078
89/1
0.080
89/2, 90/1
0.172
89/5 , 90/2
103
0.110
0.120
106, 113/1
114
0.110
0.125
116/3
योग .. 2.724
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4015 - रीडर - 1- भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. -23- अ-82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- मोरानी
(घ) क्षेत्रफल-5.763 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
2/1/1
0.032 भाग 1 ]
4295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(2) (1)
0.075 2/1/2
10/1
0.132 2/4
0.022 2/5
0.025 2/6
0.025 2/13
0.072 7/1
0.018 7/5
0.040 7/3
0.018 7/6
0.050 7/4
0.018
0.032 8, 15/2 , 21 /1 /क , 22/1
9/2
0.056
0.020 9/4
0.020 9/5
9/8
0.020 9/9
0.026
0.028 9/10
0.018 9/13
0.086 14/5
18/4
0.032
0.022 18/6, 18/7
0.115 19/2, 37/1/3
0.300 26/2, 27/3
29/2
0.108
0.032 29/3
29/4
0.060 29/6
0.016
0.028 29/9
29/15
0.040 29/16
0.022 31/2
0.010 31/3
0.074 31/4
0.036 36/1
0.068
0.098 37/1/1 , 39/2 , 39/3
37/1/2
0.066 37/5
0.092
0.040 44/2, 46/1
(2)
(1)
0.046
44/4, 46/3
0.050
44/5, 46/4
0.160
46/5
0.056
47/2, 55/3
0.065
47/3, 55/4
0.068
47/4, 55/5
0.110
48/1 , 50/3 , 50/4
48/2
0.164
0.060
68/1
0.202
69/1/1
0.025
69/1/2
69/1/3
0.040
0.068
77/1
77/2
0.030
159/1
0.180
0.200
294/2
0.060
159/2, 161/1
161/2
0.020
0.110
169, 170/2
167/2
0.120
167/1
0.090
0.070
170/4
171/1/7
0.080
0.110
288/4, 298/3
0.030
288/5
0.110
294/1
0.090
294/8
0.130
294/7
0.130
291/2, 291/3
319/3
0.010
0.080
318/4
319/9
0.034
0.036
319/11
0.100
319/14
0.050
319/10
0.030
319/13
0.050
321/2
322/2
0.315
0.120
325/3, 327/3
334/1
0.010 4296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
0.060
334/2
339/2
0.102
5.763
योग ..
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4016 - रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017 - रा.प्र.क्र. - 40- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- धमनई
(घ) क्षेत्रफल-3.942 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
21/5
0.068
0.053
94/2, 95/6
21/15
0.041
0.038
94/1, 95/4
0.048
39/1
39/2
0.048
0.095
70/2, 71 , 75/2
39/3
0.180
(2)
(1)
0.032
39/4
43/6
0.010
0.090
45/6ख
0.065
43/7
129/5
0.100
0.053
43/8
0.059
43/9 , 46/6 , 48 , 49
0.042
43/13
0.048
45/2
0.060
45/4
0.010
45/7
0.005
43/14, 45/6क
0.120
54/1
54/3
0.022
0.020
54/4/1
0.030
46/2, 46/4, 47, 54/4/2
0.100
74/2/1
0.110
55/1
0.100
55/3
0.074
53/3, 55/4 , 56
0.050
98/4, 99/3 , 100/5
0.145
102, 103/1
0.010
57/6
0.085
57/7
0.055
57/8
0.005
69/3
0.045
69/4
0.047
69/5
0.025
68/2 , 69/6 , 70/3
0.068
74/6
0.050
74/7
0.068
75/1
95/1
0.056
0.067
95/2
0.053
95/3
0.032
95/5 , 142/2 , 142/3
0.046
97/1 , 100/2
0.050
97/8/क, 100/6 भाग 1 ]
4297
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
0.043
97/9 , 100/7
0.048
97/10, 100/8
0.048
98/2 , 99/1 , 100/3
0.048
98/3, 99/2 , 100/4
116/5 , 116/6 , 116/7
0.090
164/2
0.122
119/3 , 120/3 , 129/3
0.100
133/2, 134/1
134/2
0.150
139
0.180
143
0.020
0.060
144/4
160/2
0.127
161/2
0.128
164/1
0.100.
योग .. 3.942
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .
( 5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4017- रीडर- 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 18 - अ -82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमिः का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- छोटी खरगोन
(घ) क्षेत्रफल-8.950 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में)
(2)
(1)
0.050
3/2, 3/5 , 5/4
0.040
3/8, 6/4
0.128
3/6 , 5/5 , 6/6 , 6/7, 5/7
3/9
0.015
3/11
0.045
0.040
8/1
8/2
0.010
8/6
0.075
8/3
0.010
0.042
8/5
0.058
8/4
0.032
8/8
8/9
0.114
0.060
9/3
0.060
9/4
10
0.320
0.160
11/2
0.200
0.160
11/3
0.020
12
0.080
13
14/5
0.112
19/2
0.164
0.108
20/5 , 21/3
0.050
103/1
0.380
24/1
0.015
24/4
0.570
25, 26
27/1
0.160
27/2
0.120
0.005
28/2
30/2
0.054
0.065
30/11
0.060
30/6
30/14
0.092 4298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
30/7
0.066
30/8
0.055
30/10
0.085
32/4
0.225
0.115
33/1, 33/2
0.080
33/5, 33/6
34/1
0.195
34/2
0.155
34/3
0.440
0.025
38/1/5
0.150
39/1, 39/2
40/5
0.072
0.160
40/4, 40/6
0.045
41/2, 41/3 , 41/4
0.056
41/6, 41/11
41/10
0.090
41/12
0.105
72/1
0.610
72/2
0.112
72/3
0.338
73/1
0.212
0.310
75/1, 75/3
75/7
0.295
0.100
75/2, 75/4
0.115
76/1 , 76/2
75/6
0.080
76/3
0.230
99/2
0.095
0.125
101/2
103/2
0.180
101/3
0.020
101/5
0.125
104
0.210
योग .. 8.950
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4002 - रीडर - 1 - भू-अर्जन - 2017 - रा.प्र.क्र.- 35- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-खड़की
(घ) क्षेत्रफल-1.352 हेक्टेयर .
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
0.260
13/1 , 15
0.260
14
16/3
0.040
0.082
23/2
0.130
23/9, 25/9
0.260
23/12
0.030
25/4, 25/5 , 25/6
0.040
27/3
31/1
0.135
0.115
31/2
योग .. 1.352
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
भाग 1 ]
4299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्र. 4018 - रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017- रा.प्र.क्र. -41 - अ- 82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- सजवानी
(घ) क्षेत्रफल-1.657 हेक्टेयर.
अधिग्रहित किया जाने वाला खसरा नंबर
क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
114/4/2
0.007
116/3
0.096
0.210
281/1 , 282/2
117/1/1 , 117/2 , 117/3 , 0.058
117/4
117/1/2
0.090
0.200
126/4, 128
129/3
0.148
0.100
131
133/5
0.055
272/1
0.098
272/2
0.065
281/2
0.026
281/3
0.056
281/4
0.095
281/5
0.045
281/7
0.026
281/11
0.026
281/12
0.026
399/1
0.134
399/2
0.096
योग .. 1.657
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4019 - रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 34- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग ) ग्राम- टेमला बुजुर्ग
(घ) क्षेत्रफल-1.863 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.105
14/5, 15/9
16/6
0.092
16/7
0.122
0.072
21/15
21/8
0.044
21/5
0.044
21/16
0.115
23/1 , 23/2 , 23/3/1
0.080
25, 32/2
0.032
23/5, 32/3
26
0.010
74/4
0.074
0.035
74/6
0.030
74/9
0.035
103 4300
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
0.130
105/1
0.072
105/3 , 106/1
105/4
0.010
0.050
105/2, 106/2
105/5
0.072
139/2
0.150
140/1
0.290
0.010
141/2
155/5
0.164
158
0.025
योग .. 1.863
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
( 4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
( 5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4020 - रीडर - 1- भू-अर्जन-2017 - रा.प्र.क्र.- 33-अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- राजपुर
(घ) क्षेत्रफल-6.407 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल (हे . में)
(2)
(1)
17/1
0.032
(2)
(1)
17/5
0.030
0.166
17/2
0.115
17/3
0.080
17/4
17/7
0.220
0.066
18/2, 19/3
0.275
18/3, 19/5
0.062
18/6, 19/7
0.320
42/2
0.090
43/1/1
0.506
43/1/2, 43/2
0.502
43/3, 43/4
0.042
44/3
0.028
0.090
44/5
0.025
44/11
0.140
387/1
387/7
0.036
0.064
387/5
387/6
0.026
0.025
387/8
390/1
0.026
0.298
390/2
0.065
390/4
0.060
390/5
390/6
0.090
0.020
390/7 , 390/8
0.012
412/2
0.210
412/3, 414/2
412/4
0.060
412/6
0.032
412/7
0.052
0.120
413/1
413/3
0.060
413/2
0.240
0.052
413/4
0.090
416/1, 417/8
0.050
416/4, 417/4 भाग 1 ]
4301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
0.065
416/2, 421/1
0.070
416/3 , 417/1
0.115
421/2
0.050
421/5
422/1ख
0.056
422/1 ग
0.110
0.105
422/3 ड
422/5क
0.130
422/5ख
0.190
0.050
422/5घ
423/10
0.285
0.230
434/1
0.154
433/9, 434/2
438/5
0.110
0.090
438/7
0.060
440/1/1 , 440/2
440/4
0.060
योग .. 6.407
(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4021 - रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. -39- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- तलवाड़ा बुजुर्ग
(घ) क्षेत्रफल-0.470 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर ) (1)
(2)
165/1
0.150
167/1
0.035
180/1
0.130
0.065
181/2 , 202/2 , 202/3
215/1 घ
0.010
0.080
215/2
योग .. 0.470
( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4023 - रीडर - 1- भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र.-45 -अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-कुसमरी
(घ) क्षेत्रफल-6.168 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल ( हे. में)
(2)
(1)
2/1
0.250
0.055
2/3
0.050
2/4 4302
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
(1)
(2)
0.090 4/1
0.050 7/1
0.225 7/3
0.088 7/4
7/5
0.110
0.030 7/6
0.045 7/7
7/8
0.025
0.035 7/9
0.135 30/1/3 , 30/2 , 62/4/1
31/1
0.030
0.015 34/2/3
0.015 34/2/3
0.052 31/3
34/3
0.035 40/3
0.270 43/1
0.160
0.095 43/3
43/2
0.090
0.090 44/1
44/2
0.050 45/4
0.100 46
0.170
0.200 48/2, 49
0.075 52/1
52/2
0.100 52/3
0.085
0.080 52/5
0.045 54/1
0.075 54/2
54/3
0.058
0.065 54/4
55/4
0.065
0.042 55/8
55/9
0.050 55/10
0.030
0.025 55/11
56/5
0.110 59/3
0.025 56/6
0.300
0.060 62/3
(2)
(1)
0.140
65/2
0.020
75/8
0.100
75/10
0.030
75/11
81/3
0.160
81/4
0.072
81/5
0.055
0.006
81/7
0.040
81/8
0.220
85/3
0.035
85/4
0.035
85/5
0.020
85/6
85/7
0.018
0.020
85/16
0.018
85/21
0.015
85/22
85/23
0.018
0.013
85/24
0.140
137/1
0.015
137/2
138/1
0.220
0.025
138/3
138/6
0.160
0.082
138/4
0.105
141/2
180/2
0.015
0.098
186/1
186/5
0.080
0.058
186/2
0.150
186/3
0.150
186/6
योग .. 6.168
( 2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
( 5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4024-रीडर- 1 - भू- अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. -42 - अ-82- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- खडकल
(घ) क्षेत्रफल-0.963 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
65/3
0.048
69/1
0.010
70/2
0.045
70/3
0.090
70/4
0.060
70/5
0.065
70/6
0.080
0.080
79/1 , 80/1 , 80/3 , 81/3
0.025
79/2, 80/4
81/8
0.030
0.090
81/5 , 81/7 , 81/9 ,
81/10 , 123/5
83/4
0.150
83/2
0.060
83/3
0.055
123/7
0.075
योग .. 0.963
( 2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4025- रीडर- 1- भू-अर्जन- 2017 - रा.प्र.क्र. - 36- अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- भामी
(घ) क्षेत्रफल-2.820 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
6
0.025
7/1
0.200
0.065
25/1
0.096
28/2
25/3
0.024
48/2
0.060
25/4
0.038
0.024
25/5
0.026
47
0.060
48/1, 49/2
0.026
50/2
0.065
50/3 , 51/2
0.042
51/3
0.020
58/5
0.056
61/3
61/4
0.102 4304
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
0.025
65
0.016
179/3
0.034
179/4
179/5
0.014
0.036
179/6
0.014
179/7
0.016
179/10
0.095
180/1
0.330
180/2, 190/2
181/2
0.290
0.078
193/4 , 194 , 195
0.062
197, 198
219
0.035
283/2
0.155
274/9
0.010
0.068
275/1
275/3
0.074
275/2
0.052
275/4
0.065
0.094
277/4, 277/5
0.020
277/8
0.022
277/7
277/10
0.045
281/3
0.048
281/4
0.024
0.043.
281/6, 281/7
0.028
281/5 , 281/8 , 281/10
281/12
0.058
281/13
0.040
योग .. 2.820
(2) सार्वजनिक परियोजन - शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
(4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5 ) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 4026- रीडर - 1 - भू- अर्जन - 2017- रा.प्र.क्र. - 43 - अ-82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचीं के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- बड़वानी
(ग) ग्राम- धाबाबावड़ी
(घ) क्षेत्रफल-3.481 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
0.060
8/4
0.094
140
0.020
12/1
12/2
0.020
0.046
63/2
0.260
13/2, 14/2
0.086
14/1
0.330
28/2, 36, 37/3
0.197
41/2
0.142
39/5 , 40
41/3
0.120
0.320
42
0.177
61
0.058
63/4
141/2
0.013
142
0.195
0.048
63/5
0.050
63/6
0.090
64/4
0.090
74/2
0.150
78/2
0.268
119/2, 120/1 , 120/2 , भाग 1 ]
4305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(2)
(1)
120/3 , 145/2
0.020
144
0.175
149/2 , 149/3 , 150 ,
151, 152
0.37
158/1, 159/2क
0.070
158/2, 159/1
172/1
0.060
0.025
172/12
0.260
175/1
योग .. 3.481
(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .
(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 4042 - रीडर - 1 - भू-अर्जन- 2017- रा.प्र.क्र. - 19- अ- 82- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-राजपुर
(ग) ग्राम- दमदमी
(घ) क्षेत्रफल-2.702 हेक्टेयर.
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नंबर
क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.068
12/1 ग, 12/2 क,
15/1ग, 15/2क
0.050
12/1/ख , 15/1 /ख
0.072
12/2ख, 15/2ख
0.390
12/3 , 13/2 , 14/ 2/ख
14/2/ग
0.225
12/4 , 14/1 , 15/3
0.050
13/3 , 14/3 , 14/4
0.032
16/1
16/2
0.090
18/3
0.128
0.045
18/4
0.025
19/1
53/1
0.118
53/2
0.090
53/3
0.115
0.080
53/5
0.085
62/1
0.080
62/2
62/3
0.330
0.100
63
0.090
64/1/2
0.085
64/1/4
0.096
64/2, 65/2
0.020
92/1
0.078
94/1
0.160
94/6
योग .. 2.702
(2) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर 4306
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
( 5 ) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. रीडर- 1- भू-अर्जन-2017- रा.प्र.क्र. 22- अ-82-2016- 17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-मोरगुन
(घ) क्षेत्रफल-1.010 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2)
13/3/1
0.060
0.060
13/3 , 41/3 , 42/2
0.015
17/2, 17/3
17/4
0.005
17/5
0.060
(2)
(1)
0.060
42/3
0.100
42/4
42/5
0.040
0.120
94/2
0.020
95/1
95/4
0.050
0.030
95/8
0.030
95/2
95/5
0.045
0.050
95/9
95/3
0.040
0.040
95/6
0.065
95/10
0.120
95/7
योग .. 1.010
(2 ) सार्वजनिक परियोजन- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
( 4 ) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
( 5) समुचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
Jabalpur , the 22nd June 2017
No. 813- Confdl . -2017 - II - 15-36-99 .-The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting two days ' Workshop on- Labour Laws for the Presiding Officers of the Labour Court and Judicial Officers posted on deputation on 21st & 22nd July 2017 in the Academy. Officers , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop.
By order of Hon'ble the Chief Justice , MOHD . FAHIM ANWAR , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 24 जून 2017
क्र. B- 3431- दो- 2-45/2015.- श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 मई से 10 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-21 - ब( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. E-4429- दो - 2-5/2004.- श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( जे. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिवस के अवकाश ( पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश सहित ) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3: (ए) 19-03- 21- ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. E-4431-दो- 2-58/2010.- श्री राजेश गुप्ता , जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 05 से 16 जून 2017 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस ब ( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान कीजाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 30 जून 2017
क्र. E-4578- दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 का एक दिन का, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का एक दिन का तथा दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का कुल ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 29 जून 2017
क्र. B -3527- दो-2-27-2017.- डॉ. ओ. पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 09 से 16 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ. पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ. पी. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
4308
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2017
से 17 फरवरी 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. E-4567-दो- 2-24-2015.- श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय सीहोर को दिनांक 27 से 30 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 4576-दो- 3-34-2013.- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 18 से 21 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. E-4571- दो- 2-34-2013.- श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 02 से दिनांक 4 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 30 जून 2017
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
क्र. B - 3533-दो- 2-11/2014.-श्री व्ही. एल. झा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 15
जबलपुर, दिनांक 23 जून, 2017
क्र. 815 - गोपनीय - 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(2)
(5)
(6)
(4) डबरा
ग्वालियर
(3) बड़वानी
1. श्री मनोज कुमार
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भाग 1 ]
4309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्र. 817- गोपनीय - 2017- दो-2-1-2017 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
नाम
कहां से क्र.
(1)
(2)
(3)
सीधी 1. श्री रहस बिहारी गुप्ता
2.
कटनी श्री बिपिन बिहारी शुक्ला
3.
होशंगाबाद श्री बीरेन्द्र एस . पाटीदार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
4. श्री अनिल कुमार मोहनिया बैतूल 5.
कटनी श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
खण्डवा 6. श्रीमती शशिकला चन्द्रा
रीवा 7. श्री राकेश कुमार सिंह
सारणी
कहां को
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
रीवा
रीवा
सिविल जिला, रीवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा
सिविल जिला , विदिशा . जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती विभावरी जोशी के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
अशोकनगर अशोकनगर सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सुनीता यादव के स्थान पर.
कटनी
कटनी
सिविल जिला, कटनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
बड़वानी बड़वानी सिविल जिला, बड़वानी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
हरदा
हरदा
सिविल जिला, हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शम्भू सिंह रघुवंशी के स्थान पर.
शहडोल शहडोल
सिविल जिला, शहडोल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रद्युम्न सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
4310
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
दतिया
दतिया
अशोकनगर
सिविल जिला, दतिया.
8. श्रीमती सुनीता यादव
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मीना सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
खण्डवा
खण्डवा
हरदा
सिविल जिला , खण्डवा.
9. श्री शम्भू सिंह रघुवंशी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर . के. एस . गौतम के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
क्र. 818-गोपनीय- 2017-दो-2-1-2017-( भाग-ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 95 , अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस- अ ( एक) , दिनांक 7 मई 99, क्रमांक फा.- 1-2- 90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-2-90-इक्कीस- ब( एक ) 1511/2016 , दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
सारणी
कहां को
नाम
क्रमांक
कहां से
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी विशेष न्यायालय
सत्र खण्ड का नाम
(1)
(3)
का नाम (7) (2)
(4)
(5)
(6)
1
पीठासीन अधिकारी, विशेष
बैतूल गुना
बैतूल
श्री अनिल कुमार गुप्ता
बैतूल
न्यायालय की हैसियत से श्री अनिल कुमार मोहनिया स्थान पर .
2
खण्डवा श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल आष्टा
खण्डवा
खण्डवा पीठासीन अधिकारी , अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती शशिकला चन्द्रा के स्थान पर.
होशंगाबाद 3
होशंगाबद होशंगाबाद
श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर जबलपुर
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती रश्मि अग्रवाल के स्थान पर .
4311 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
क्र. 819-गोपनीय - 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
कहां से
क्रमांक
नाम
कहां को
(1)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6) (2)
(3)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
भोपाल
मण्डला
मण्डला
1. कुमारी भावना साधो
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंडला के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मंडला की हैसियत से.
शहडोल
शहडोल
2. श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा
शाजापुर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3. श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह लखनादौन
सौंसर छिन्दवाड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
टिप्पणी:-
( 1 ) श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायादीश, अशोकनगर,
(2) श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन , जिला सिवनी, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 28 जून 2017
अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12अगस्त 2017 से दिनांक 15 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 3487-दो- 2-38-2017.- श्री समरेश सिंह कुशवाह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 29 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री विवेक सक्सेना , ओ.एस.डी. (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री समरेश सिंह कुशवाह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री समरेश सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर, के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. ( डी.ई. ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 3493-दो- 2-73-2015.- श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी.ई. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 08 से 11
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार 4312
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2017
जबलपुर, दिनांक 23 जून 2017
क्र. बी- 3424-तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री राजेश कुमार रावतकर, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश , छिंदवाड़ा, जिनको अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त प्रत्येक माह में दो सप्ताह की अवधि के लिए सौंसर, जिला छिंदवाड़ा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपनी पदस्थापना के स्थान, छिंदवाड़ा में ही बैठक करेंगे. छिंदवाड़ा-सौंसर श्रंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है .
No. B - 3424. - III- 10-42-75 .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that Shri Rajesh Kumar Rawatkar , III Additional District Judge , Chhindwara , who is directed to hold sitting at Saunsar in addition to his place of posting , Chhindwara for a period of two weeks in a month will now hold sitting at his place of posting , Chhindwara only. The sitting of Chhindwara- Saunsar Link Court is hereby discontinued.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( डी. ई. ) .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 24 जून 2017
फा. क्र. 1-2017- इक्कीस - ब ( एक ) 2469.- राज्य शासन, एतद्वारा, म. प्र. उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 16 मई 2017 को मान्य करते हुए श्री गिरीश कुमार शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , आष्टा जिला सीहोर का म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 के नियम-14( क) एवं म. प्र. न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 के नियम 16 (क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्याग - पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.