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मध्य प्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2017- श्रावण 6 , शक 1939
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जून 2017
क्र. ई. - 5-909- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री एन.पी. डेहरिया , आयएएस. , सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 21 से 24 जून 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 25 , 26 जून 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन.पी. डेहरिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एन.पी. डेहरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन.पी. डेहरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-920- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री नीरज कुमार सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को दिनांक 27 जून से 4 जुलाई 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यकापलन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री नीरज कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-968 - आयएएस-लीव-5- एक.-( 1 ) सुश्री सोनिया
राज्य शासन , भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
भोपाल, दिनांक 30 जून 2017 मीना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , उमरिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2017 द्वारा दिनांक 27 जून से 7 जुलाई 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 10 एवं 22 जुलाई 2017 तक, तेरह दिन का संशोधित/पुरनीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8,9 एवं 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
क्र. ई- 5-836- आयएएस-लीव-5- एक.-(1 ) श्री एम. के. अग्रवाल , आयएएस . , आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव , राजस्व विभाग को दिनांक 5 से 30 जून 2016 तक मसूरी में आयोजित मिड केरियर ट्रेनिंग की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 3 से 7 जुलाई 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 जुलाई 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई. - 5-1026- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती बेला
देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , संभागीय सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर को दिनांक 29 जून से 7 जुलाई 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का प्रभार श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे, सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव , राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव , राजस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे , सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल, दिनांक 28 जून 2017
(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. - 1-209-2017-5- एक. श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़नगर जिला उज्जैन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला खरगोन पदस्थ किया जाता है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 29 जून 2017
क्र. ई. - 1-213-2017-5- एक. - श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012) अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-865 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस . , उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 10 से 31 जुलाई 2017 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भाग 1 ]
4517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . किरण गोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2017
क्र. ई. - 1-215-2017-5- एक. श्रीमती वीरा राणा , भा.प्र.से. (1988 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 2 ) श्री नीतेश कुमार व्यास, भा.प्र.से. ( 1996 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017
क्र. ई. -5-480- आयएएस लीव - 5-एक. ( 1 ) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस . , प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 20 जून से 7 जुलाई 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम . गोपाल रेड्डी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एम . गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम . गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-1005 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री संजय गुप्ता , आयएएस . , अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 29 जून से 7 जुलाई 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय गुप्ता , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) श्री संजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017
क्र. ई- 1-213-2017-5- एक. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर , भाप्रसे (2012) , संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2017
क्र. ई-5-1004- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री दीपक सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15, 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री दीपक सिंह की अवकाश अवधि में श्री रोमानुस टोप्पो, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रोमानुस टोप्पो , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री दीपक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
4518
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2017
भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2017 तक, नवासी दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. श्री यादव , भापुसे अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं कर पाये हैं . अतः उक्त अवकाश के स्थान पर दिनांक 16 फरवरी से 30 अप्रैल 2017 तक, चौहत्तर दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 24-7-2016- एक-10.- राज्य शासन , एतद्वारा , जांच आयोग अधिनियम, 1952 ( 1952 का क्रमांक 60 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय श्री एस. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त न्यायमूति, माननीय उच्च न्यायालय के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 7 नवम्बर 2016 में प्रकाशित विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 नवम्बर 2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ,
अर्थात्ः-
संशोधन
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमान यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
उक्त अधिसूचना की कंडिका 5 में, शब्द " तीन माह के भीतर " के स्थान पर , शब्द " 06-11-2017 तक " स्थापित किये जाए.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अंशुमान यादव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुमान यादव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2017 भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2017
क्र. ई. -5-873- आयएएस लीव-5-एक- श्री अभिषेक सिंह आयएएस. , कलेक्टर, जिला उमरिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जून 2017 द्वारा दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2017 तक , तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. एफ 1-83-2017- ब- 2- दो . राज्य शासन, एतद्वारा , श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे , तत्काल सचिव , गृह मध्यप्रदेश शासन, वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक रेल मुख्यालय , भोपाल को Study Tour on "South east Asain Model of infrastructure Development ' Singapor , Kulalanpur ( Malasiya) and Bangkok में प्रशिक्षण की अवधि के पश्चात् दिनांक 5 से 8 जून 2017 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश (Ex India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
क्र. ई. -5-979 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस. , तत्का. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , विजयपुर जिला श्योपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2017 द्वारा दिनांक 23 जून से 7 जुलाई 2017 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
(2) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक रेल मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2017
क्र. एफ-1 ( ए) 11-2000-ब-2-दो. राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मार्च 2017 द्वारा श्री अंशुमान यादव,
(3 ) अवकाशकाल श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4519 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
पुलिस महानिदेशक जे.एन.पी.ए. सागर के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(4) श्री राजेश चावला, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ1 ( ए) 107-86- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 5, 6 एवं 7 जुलाई 2017 कुल , तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8-9 जुलाई 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2107 के अन्तर्गत अपनी पत्नी के साथ गृह नगर नोएडा उत्तरप्रदेश जाने एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2017 (2 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री व्ही . के. सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
क्र. एफ 1 ( ए) 107-2008- ब-2- दो. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर को दिनांक 5 से 24 जून 2017 तक, कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25, 26 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2 ) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे , का चालू कार्य श्री ओ . एस. सिसौदिया, रापुसे , उप सेनानी ( प्रभारी सेनानी ) , आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
क्र. एफ 1-91-2017- ब- 2-दो. राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश चावला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक जे.एन.पी.ए. सागर को उनके पुत्र से मिलने अमेरिका जाने हेतु दिनांक 26 जून से 15 जुलाई 2017 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
(4 ) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे. 3.
(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(2 ) श्री राजेश चावला, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से अति.
4520
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2017
फा. क्र. 17 (ई) 67-2008-2897-2017- इक्कीस- ब ( एक ) .- रराज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है:-
क्र.
नवीन पदस्थापना
नाम तथा पद
(1)
(2)
(3)
1
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय जबलपुर ( रिक्त न्यायालय) श्रीमती माधुरी राजलालजी , सप्तम्, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जबलपुर.
2
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय होशंगाबाद ( रिक्त न्यायालय ) श्री वैभव सक्सेना , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , टोंकखुर्द, जिला देवास.
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस-ब( एक) -2898 .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:-
क्र.
पदस्थापना
नाम एवं वर्तमान पद
(3)
(1)
(2)
1
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर लिंक अरेंजमेंट होशंगाबाद ( रिक्त न्यायालय) .
श्री रहस बिहारी गुप्ता, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश , सीधी.
2
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल (रिक्तन्यायालय).
कु. भावना साधो, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डला.
होगा.. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017
क्र. एफ 50-8-2015- बीस- 3.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अगस्त 2015 द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 का अध्याय दूसरा , की धारा 4 की विभिन्न उप धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा , माध्यमिक शिक्षा मण्डल में व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में सदस्य नामांकित किया गया था.
4521 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
2. अतः, उपर्युक्तानुसार गठित समिति के क्रमांक-2 में स. क्र. 03 पर अंकित श्री दिनेश निरिया, व्याख्याता, स.वि.मं. डिंडौरी, मध्यप्रदेश का आदेश निरस्त करते हुए, उनके स्थान पर राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नानुसार श्रेणी में नाम के सम्मुख व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनयन किया जाता है:-
श्रेणी
(2)
नामांकित व्यक्ति का विवरण (3)
क्र. (1)
1 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 06 अध्यापक डॉ. सुनील श्रीवास्तव , वरिष्ठ अध्यापक, टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़, म. प्र.
2. शेष. आदेश यथावत् तद्नुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद सिंह, उपसचिव.
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2017
क्र. एफ 14-19-2007- बयालीस ( 1 ) - विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई , 2014 के द्वारा राज्य शासन द्वारा श्री प्रसन्न कुमार दाश ( सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन ) को प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति के अपील प्राधिकारी के पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था.
2. राज्य शासन द्वारा पुनः तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था ( प्रवेश का विनियामक एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2013 की धारा 10 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री प्रसन्न कुमार दाश ( सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन ) को अपीलीय प्राधिकारी, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति भोपाल में निम्नानुसार सेवा - शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-
(1 ) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रही सभी सुविधायें जैसे मकान, वाहन, यात्रा- भत्ता, चिकित्सा सुविधा, दूरभाष , अवकाश , यात्रा रियायत अवकाश आदि प्राप्त होती रहेगी.
(2) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन में से पेंशन की राशि को कम करते हुए शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी इस वेतन राशि का राज्य शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता देय होगा, किन्तु पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहींहोगी.
(3) नियुक्ति पूर्णकालिक होने के कारण अपीलीय प्राधिकारी अन्य कोई व्यवसाय , कार्य , सेवा आदि नहीं कर सकेंगे.
(4) अन्य सेवा- शर्तें शासन की समस्त सामान्य सेवा- शर्तों के अनुरूप होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सभाजीत यादव , उपसचिव.
4522
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
संस्कृति विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2017
क्र. एफ 11-10-2017- तीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , भारत भवन न्यास ट्रस्ट डीड की कंडिका 7 के प्रावधानों के तहत तथा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्टस् एक्ट, 1951 की धारा 36 ( 2 ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2008 के अनुसरण में, भारत भवन न्यास में विभिन्न कला अनुशासनों के निम्न ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को न्यासी के रूप में मनोनीत करता है:-
सदस्य
( 1 ) डॉ. चन्द्रप्रकाश द्विवेदी
सदस्य
(2 ) सुश्री पदमा सुब्रमण्यम
सदस्य
(3) श्री उमाकांत गुंदेचा
श्री किरण देशपांडे
सदस्य
(4)
सदस्य
(5) श्री वासुदेव कामत
श्री कपिल तिवारी
सदस्य
(6)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017
क्र. एफ 3-25-2012- बत्तीस- 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ओरछा में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-
अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर ( कक्का)
(1)
उपाध्यक्ष
(2) श्री नीरज तिवारी
सदस्य
(3) श्री महेश केवट
सदस्य
(4) श्री सुमित मिश्रा
श्रीमती सरोज ओझा
(5)
सदस्य (महिला)
(6)
सदस्य ( महिला)
श्रीमती गुलाब रजक
सदस्य
(7) श्री मुन्नालाल अहिरवार
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2017
सूचना
क्र. एफ-3-34-2014- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सागर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 , मध्यप्रदेश नगर तथा 4523 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात :-
1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, सागर , जिला सागर , मध्यप्रदेश .
3. आयुक्त नगरपालिक निगम, सागर, मध्यप्रदेश .
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर , मध्यप्रदेश.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017
क्र. एफ- 3-34-2014- बत्तीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना दिनांक 17 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.
Bhopal the 17th July 2017
NOTICE
No. F-3-34-2014 - XXXII . Notice under section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for , Sagar (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely:-
Commissioner, Sagar Division , Sagar, Madhya Pradesh. 1.
2. Collector, Sagar District Sagar, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Nagar Plika Nigam Sagar Madhya Pradesh .
4. Joint. Director, Town & Country Planning , Sagar , Madhya Pradesh .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh . Gazettee under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , C.K. SADHAV, Dy. Secy .
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017
क्र. 1665-2034-2017- पचास-2. किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त 4524
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-
अनुसूची
जिला का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(1)
(3) (2)
1
अनूपपुर अनूपपुर
2
टीकमगढ़
टीकमगढ़ 3
जबलपुर जबलपुर
4
शिवपुरी
शिवपुरी 5
ग्वालियर ग्वालियर
6
हरदा
हरदा प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
श्री राकेश सनोधिया , JMFC
श्री रामसहारे राज , JMFC
श्री आशीष दवंडे , JMFC
श्रीमती नमिता बोरासी , JMFC
श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे , JMFC
श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय , JMFC
No. 1665-2034-2017 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(2)
Name of the
District
(3)
Anooppur
Tikamgarh
Jabalpur
Shivpuri
Gwalior
12345-
Harda
6
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Shri Rakesh Sanodhiya , JMFC
Anooppur
Shri Ramsahare Raj , JMFC
Tikamgarh
Shri Ashish Dawande , JMFC
Jabalpur
Smt . Namita Borasi , JMFC
Shivpuri
Gwalior
Smt . Gyaneshwari Kumre , JMFC
Harda
Shri Thakur Prasad Malviya , JMFC मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पंकज शर्मा, उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 जुलाई 2017
क्र. 6764- सां.लि. - 2017. - मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ -2( क) - 9-08- बी- 3 - दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत् जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड ( ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत पुलिस थाना रावनवाड़ा को " थाना रावनवाड़ा ( शिवपुरी ) " के नाम से ग्राम शिवपुरी में स्थापित करने की घोषणा करता हूं.
No.6764 - S.W. - 2017.- As per powers given by circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police) Department , Vallabh Bhawan , Bhopal , No. F - 2 (K ) -9-08 - B - 3-2 , dated 30 July 2010 , After recommendation of district level committee I , J. K. JAIN , Collector/District Magistrate , Chhindwara & ex - officio Addl . Secretary, Government of Madhya Pradesh , in exercise of powers conferred by the clause (s ) of Section 2 of the code of criminal procedure , 1973 , w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , declare Police station Rawanwara in Chhindwara District by the name of Police Station Rawanwara ( Shivpuri ) to be established in Shivpuri .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
4525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश उज्जैन, दिनांक 6 जून 2017
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक-2( क) -15-99- बी- 3 -दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2 ( क ) -09-08- बी- 3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 6 जून 2017 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः-
(एक) नीचे दी सारणी कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है .
(दो) सारणी के कालम नंबर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया (1)
ग्राम टुमनी थाना बिरला ग्राम, तहसील नागदा व जिला उज्जैन
पुलिस थाने का नाम/तहसील , जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है
सारणी ग्रामों एवं कालोनियाँ क्षेत्रों के नाम बंदोबस्त नंबर/वार्ड नंबर (2) नाम 75
(3) थाना खाचरोद, तहसील खाचरोद व जिला उज्जैन
Inexercise of the powers conferred by clause ( s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2. of 1974) and Madhya Pradesh Home ( Police) Department order No. F2( k ) -15-99-08-B -3- two , Dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector, SP & DPO. In meeting Dated06th June 2017 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
(1) Excludes from the Police Station mentioned in column ( 1) of the Table below the Local areas specified in column (2) thereof and (2) Includes ofthe local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3) of the said Table :-
Name of the Police Station (with tehsil and the District)
from which excluded (1)
TABLE
Name of Police Station (withtehsil and the district)
Name of Village/Local Places Name of Village .
from which included (3)
Local Areas Settlement No./Ward No.
(2)
Gram Tumani
75
Police Station Birla Gram , Tehsil NAGDA and DISTRICT UJJAIN
Police Station Khachrod , Tehsil Khachrod and DISTRICT UJJAIN
सारणी
ग्रामों एवं कालोनियाँ क्षेत्रों के नाम
पुलिस थाने का नाम ( तहसील तथा जिला सहित) जिससे अपवर्जित किया गया है (1)
थाना बिरला ग्राम , तहसील नागदा व जिला उज्जैन .
पुलिस थाने का नाम/तहसील , जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है
(2) ग्राम टुमनी
(3) थाना खाचरोद, तहसील खाचरोद व जिला उज्जैन.
3. बैठक का कार्यवंत तथा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश उज्जैन पुलिस अधीक्षक, उज्जैन एवं जिला अभियोजन अधिकारी , उज्जैन द्वारा संयुक्त प्रस्ताव में भेजे जाने का निर्णय लिया गया .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4526
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन , भोपाल दिनांक 18 जुलाई 2017
क्र. एफ- 8-2- रा.स. - यू.ए.-3-2014.- यतः, कुलाधिपतिजी के आदेश क्रमांक एफ. 8-1-2014- रा.स. यू.ए. - 3-668 , दिनांक 29 मई, 2017 के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों का गठन करने के लिये आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश को अधिकृत किया गया है . उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों के द्वारा निम्नांकित विषयों के स्नातक स्तर के पाठयक्रम ( वार्षिक पद्धति हेतु ) अनुशंसित कर माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गये हैं :-
1. मिलिट्री साइंस
2. म्यूजिक-वोकल
3. म्यूजिक- इंस्ट्रमेन्टल परकशन
4. म्यूजिक- इंस्ट्रमेन्टल नॉन परकशन
5. म्यूजिक-ऑनर्स
6. डांस भरतनाट्यम
7. डांस कत्थक
8. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
9. ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग
10. बिजीनेस इकोनॉमिक
11. रूरल बैंकिंग
12. बी. ए. एजूकेशन ( पापुलेशन एजूकेशन एण्ड रूरल स्टडीज )
13. कम्प्यूटर एप्लीकेशन
14. कम्प्यूटर मैनटेनेन्स
15. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेनटेनेन्स
16. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
17. फंक्शनल हिन्दी
18. फंक्शनल इंग्लिश
19. प्राच्य संस्कृत
20. वेद
21. ज्योतिष
22. मराठी 4527 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
23. होटल मैनेजमेंट
24. एडवरटाइजिंग , सेल्स प्रमोशन एण्ड मैनेजमेंट
25. बी. कॉम. ऑनर्स
26. टूर एण्ड ट्रेवल मैनेटमेंट
27. परशियन
28. अरेबिक
29. एप्लाईड साईकोलॉजी
30. फिशरीज
31. क्लीनिकल न्यूट्रीशन एण्ड डायटिक्स
32. ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड स्टेनोग्राफी
33. फैशन डिजाईन
निम्न 2 विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनः संशोधित करने के लिये भी माननीय कुलाधिपति की अनुमति चाही गई है :-
1. सॉईल कजर्वेशन एण्ड वाटर मैनेजमेंट
2. फाउन्डेशन कोर्स
2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 34- क की उपधारा ( 9 ) के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है.
मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के आदेशानुसार , शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के अपर सचिव.
कार्यालय, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2017
क्र. 3-खाद्य - 2-35-2011-3685.- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ( 2006 का अधिनियम सं. 34 ) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , एतद्वारा उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों/विनियमों के अन्तर्गत कार्यों को करने के उद्देश्य से श्री कैलाश कुमार सिलावट को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं.
No. 3 -Food- 2-35-2011-3685 .- In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006) , the Commissioner, Food Safety, Madhya Pradesh hereby appoints Shri Kailash Kumar Silawat as Food Analyst for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performning functions under the said Act and Rules /Regulations made thereunder.
पल्लवी जैन गोविल , आयुक्त.
4528
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 9 जून 2017
प्रकरण क्र./10 /अ-82/ 2016-17 भू-अर्जन/ 2017 टीकमगढ़ , दिनांक 09.06.2017 पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से ग्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समायावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की अवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची कंडिका क्र.-(2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचि के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूचि
(1) भूमि का वर्णन:-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-खरगापुर
(ग) नगर/ग्राम- कुड़िला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
स.क्र.
खसरा क्र. अर्जित रकवा कास्तकार/ कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम
1.
439
0.367
438
0.042 व्रजवहादुर, मोहनलाल तनय शंकरदयाल. औमप्रकाश त. शंकरदयाल जमना वे. शंकरदयाल ममता पु. शंकरदयाल हि.1 / 2 खरी , श्यामकुंवर पुत्रिया मवईवारी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
441
0.060
0.469
योग
2.
442
0.150 हरिनारायण, पुत्रगण कुंजविहारी श्यामबहादुर तनय रमबहादुर जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
3.
447
0.295 व्रजवहादुर, मोहनलाल तनय शंकरदयाल, ओमप्रकाश त. शंकरदयाल जमना चे. शंकरदयाल ममता पु. शंकरदयाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
4. व्रजवहादुर,मोहनलाल तनय शंकरदयाल, सरजू वे. शंकरदयाल ,औमप्रकाश तनय
446
0.025 शंकरदयाल जमना वे. शंकरदयाल ममता वे . शंकरदयाल जाति लोोधी पता नि.
ग्राम भूमि स्वामी
5.
450
0.202 शंकरदयाल तनय शिवदयाल जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
6.
7
1.236 कुल योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बानसुजारा सिंचाई परियोजना ( सूक्ष्म सिंचाई पद्यति)
(3) भूमि का नक्शा (प्लान का) का निरिक्षण , कलेक्टर , भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4529 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मुरैना दिनांक 7 जुलाई 2017
प्र. क्र. क्यू-कोर्ट कले. राजस्व भू- अर्जन- 9- अ- 82-2016-17-5270
चूंकि राज्य भाासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनूसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनूसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
जौरा
ख. तहसील
लोहाबसई
ग. ग्राम
घ. क्षेत्रफल 72.52 हैक्टेयर
वृक्ष
संरचना
हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता
स. सर्वे नम्बर
क.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
प्रकार
सख्या
कुर्सी अर्जन का क्षेत्र (हेक्ट. में)
2
1.
कृषि 0.157
भूमि स्वामी
भूमि
मु. बैजन्ती बे. मवसिया 1/2 सरनाम सिंह सेवाराम रामप्रकाश वासुदेव पुत्र शिवसिंह रामबेटी पुत्री शिवसिंह 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
3
2.
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
136/2
0.042
भूमि कृषि स्वामी भूमि
रामकिशन नाबा. पुत्र बलवन्त सर. जंगजीत काका खुद 93/252 तुलाराम पुत्र रामकिशन भाग 16/252 रामविलास मुन्ना पप्पू राजवीर पि.
137/2
0.523
रामकिशुन समान भाग
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 4530
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
कृषि 0.669 भूमि
भूमि स्वामी
138/2) 142
50/252 मजबूत सिंह आशाराम परसराम सीताराम पि. सरदारसिंह समान भाग 93/252 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4
3.
1.484
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
कृषि 0.700 भूमि
मु.वैजन्ती बेबा मावसिया 1/4 , सरनामसिंह , मेवाराम, रामप्रकाश , वासुदेव पि. शिवसिंह , रामवेटी पुत्री शिवसिंह 1/4 समान, पंचम
5 6
सिंह पुत्र बिहारी सिंह 1/4 जगदीश सिंह
40/2
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
139
0.763
पुत्र मुकट सिंह गुर्जर नि. सटुआ भाग 1/16 पता निवासी ग्राम समान भाग
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
140
0.376
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
141
0.188
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी जसरथ सिंह, सुरेश पि. भमर सिंह, गीताबाई पुत्री भमर सिंह मु. वैकुंठी बेबा भमर सिंह 1/16 समान, राधेश्याम ,
144
0.251
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पालसिंह बकील सिंह पि. ओतार सिंह मु. मथुरो बेबा ओतार सिंह 1/16 समान , पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु. तलफा बेबा भीखमसिंह विन्द्रावनसिंह पि. भीखमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम 1/16 समान भाग भूमिस्वामी
13
4.
0.752
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.543
सुखदेवसिंह, केदारसिंह, सुल्तानसिंह गोकुलसिंह, जगदीश पि. परीक्षतसिंह 5/12 समान मेहरवानसिंह पुलन्दरसिंह
कृषि भूमि 0.240
178 181
भूमि स्वामी
183
0.533
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जितवारसिंह सेवारामसिंह बलवानसिंह पि. औतार सिंह मु. बैकुण्ठी बेवा ओतार सिंह पता निवासी ग्राम 1/12 समान भाग। भूमिस्वामी जगदीश पुत्र परीक्षत 1/12 दर भाग 7/12 मातली देवी पत्नी तुलाराम 4531 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
13/539 मनोज राजकिशोर पुत्र रामवरन सभाग 13/539 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु. शान्ती बेबा सियाराम खेमराज बीरबल मायाराम राजाभैया पुत्र सियाराम संभाग 64/539 दरभाग 1/6 जाति गुर्जरठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मालती देवी पत्नी तुलाराम 20/539 रतीराम पुत्र सोवरन 70/539 दर भाग 1/6 गन्दर्भ बा. रामविलास ना.बा. पुत्र बाबूसिंह बैजन्ती बेवा बाबूसिंह सर. माँ 5/36 जाति गुर्जर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सेवाराम जितवार सिंह पु. ओतारसिंह 37/539 संभाग सुखदेवसिंह, सुल्तानसिंह पुत्र गोकुलसिंह संभाग 1/12 दरभाग 5/36 जाति गुर्जर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
14
5.
0.554
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
20/2
0.627
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जगदीश सिंह लोकेन्द्रसिंह भूरा वीरेन्द्रसिंह पूरनसिंह पु. मुकटसिंह रामबेटी बेवा मुकटसिंह संभाग 6/7 बनीया ध्यानू पुत्र
25
1.212
मुन्ना नाबा. सर. मां खुद प्रीती पुत्री नाबा.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
26
0.418
कृषि भूमि
108
0.512
मुन्ना सर. मां हलुकी बेवा मुन्ना खुद संभाग 1/7 दर भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हाकिम ग्यासी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
109
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
110
0.042
पुत्रगण गनपत संभाग 2/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
नीम
0.627
146/1
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी 4532
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
147
0.773
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
148
0.042
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
149
0.418
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
15/1
6.
कृषि 0.188 भूमि
भूमि स्वामी
7. 15/2
कृषि 0.188 भूमि
भूमि स्वामी
15/3
8.
0.188
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
16/1
9.
कृषि 0.063 भूमि
भूमि स्वामी
169
0.084
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
170/1
0.063
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.042 174/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
176/4
0.146
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
10.16/2
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.115 170/2
ध्रुवसिंह रनजीतसिंह पि. हरीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
171/1
कृषि भूमि कृषि 0.031
भूमि स्वामी भूमि
0.031 174/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
5
7
10
बमूर नीम ऊमर
रामप्रकाशसिंह महेन्द्रसिंह विजेन्द्र पुत्र गब्बरसिंह कृष्णाबेटी पुत्री गब्बरसिंह बैकुण्ठी बेवा गब्बरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ समान भाग भूमि स्वामी 5
बमूर ऊमर 8
2
मुंशी सिंह पुत्र निरपति सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
8
5
परिमाल सिंह पुत्र निरपतिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
नीम बेर बमूर 5
निवासी ग्राम भूमिस्वामी लालसिंह पुत्र भुजबलसिंह जाति गू.ठा. पता बमूर 5 ऊमर 2 बेर 3
बमूर 5 बेर 1
15
बमूर बेर 2 ऊमर 3
8
बमूर बेर 4 4533 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
5 11.
0.063
बमूर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
16/3 19
2
ऊमर 2 बेर नीम 3
भूपेन्द्रसिंह योगेन्द्रसिंह पुत्र चिम्मनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी
4 0.115
170/3
बमूर बेर 2 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.042
भूमि स्वामी
कृषि भूमि 0.031
171/2 174/3
18मि.1
12.
0.052
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामबरन रामेश्वर पुत्रगण सुंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
13.
0.063
4 5
बमूर बेर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
20/4 मि. 1
V
सुरेन्द्रसिंह पुत्र लच्छमनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
0.146
5
बमूर 1 बेर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
20/6 मि3
20/5
0.063
14.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
दुर्गसिंह पुत्र प्रीतमसिंह भाग 1/2 रघुवीरसिंह पुत्र प्रीतम सिह, जगदीश सिंह
2
बमूर
5 कृषि 0.136 भूमि
बेर
भूमि स्वामी
पुत्र रघुवीर सिंह समान भाग 1/2 जाति
20/6 मि.2
20/7
0.073 ठा . पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
28 मि2
0.146
15.
0.021
कृषि भूमि कृषि भूमि
20/4 मि.2
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
रामेश्वर सिंह पुत्र पदम सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
28 मि.3
0.146
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
29
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
16.
0.136
भूमि कृषि
मि. 1 20/6
स्वामी भूमि
पुलन्दरसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.136
28 मि.1 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
17. 21
0.752 उत्तमसिंह, मेहतावसिंह, सुघरसिंह पुत्र
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 4534
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
22
राजाराम
0.397
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
लज्जाराम
फेरन सिंह संभाग 1/6
कल्याणसिंह उर्फ सियाराम
23
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
24
0.146
रामजीलाल प. सोनेराम मुन्नी , पुत्री सोनेराम संभाग 5/6 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
285
0.836
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जामुन कटहल आम
1 1 2
गुड्डी बेबा रामनरेश योगेश नीरज पुत्र रामनरेश संभाग 1/6 दर भाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
18.
0.878
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
40/1 मि1
पारथसिंह पुत्र पंचम सिंह मुन्नी पुत्री पंचम सिंह संभाग 1/3 कदमसिंह पु. माधौसिंह 1/12 जसरथसिंह सुरेश पुत्र. भमरसिह गीता पुत्री भमरसिंह बैकुण्ठी बेवा भमरसिंह 1/12 संभाग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी राधेश्याम पालसिंह वकीलसिंह पुत्र औतारसिंह मथुरा बेवा औतारसिंह संभाग 1/12बिन्द्रावनसिंह पुत्र भीकमसिह 1/12 दर भाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सरनामसिंह मेवाराम रामप्रकाश वासुदेव पुत्र शिवसिंह रामबेटी पुत्री शिवसिंह संभाग 2/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
0.052
19. 44/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामजीतसिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी विकय से वर्जित
0.314
20.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
47/ मि. 1
पालसिंह राधेश्यामसिंह वकीलसिंह पुत्रगण औतारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
57/1 / भूमि कृषि 0.157 मु. कमला बेबा अकबर सिंह कम्मोद सिंह
21.
4535 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
मि 1
भूमि
स्वामी
वासुदेव सिंह बकील सिंह राजेश सिंह पुत्र अकबर सिंह 1/2 संभाग पालसिंह लायक सिंह दीवान सिंह पुत्र सुन्दर सिंह संभाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
78/मि1
0.251
22.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
परसराम सीताराम पिस. सरदारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
118/1
0.334
23.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
प्रभूसिंह लछिमन सिंह गेंदालाल रामअख्तयार लाखनसिंह पि. बुद्धसिंह स. भाग 1/2 पंचम सिंह पुत्र बिहारीसिंह भाग 1/4 कदमसिंह पुत्र माधौसिंह भाग 1/16 भूरासिंह पुत्र मुकट सिंह हि. 2/16 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी जगदीश पुत्र मुकट सिंह हि. 1/16 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
130/1
0.167
24.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
179/1
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सुल्तानसिंह पुत्र गोकुलसिह ब्रजमोहनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
25.
0.240
130/2 मि6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मानसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
199
26.
0.178
कृषि भूमि
भूमि स्वाभी
मु. कमला बेबा अकबर सिंह कम्मोद सिंह वासुदेव बकील सिंह राजेश सिंह पुत्र अकबर सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
172/1 भूमि कृषि 0.356 मु.इमिरता बेबा अमर सिंह रामवरन सिंह
27.
बेर 1 बमूर 8 4536
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
भूमि
स्वामी
रामवीरसिंह पुत्र अमर सिंह जाति गू.ठा. नीम 2
पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
173/1
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
176/1
0.230
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
/1
28. 172/2
0.356 भरतसिंह पुत्र सबदल जाति गूठा पता बमूर 5 बेर 12 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
7
नीम
निवासी ग्राम भूमिस्वामी
173/2
0.031
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.230
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
176/1 /2
104
29.
0.293
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
उत्तमसिह मेहताबसिंह सुघर सिंह पुत्र फेरन सिंह संभाग 1/3 प्रभू सिंह लछिमन सिंह गेदालाल लाखनसिंह रामअख्तयार पुत्र बुद्ध सिंह संभाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कल्याण सिंह उर्फ सियाराम लज्जाराम रामजीलाल पुत्रगण सोनेराम मुन्नी पुत्री सोनेराम संभाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी राजाराम
137/1
0.115
30.
कृषि भूमि
जगदीश सिंह पुत्र फूलसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.209
138/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
10 151/1
0.136
बेर
31.
6 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बमूर नीम
5 152/1
0.188
पालसिंह दीवानसिंह लायकसिंह पि. सुंदरसिंह संभाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.293
164/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
151/2
0.146
32.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
5 5 5
बेर बमूर नीम
नाथूराम पुत्र मनोहरसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी. ग्राम भूमिस्वामी
0.188
152/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 4537 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
164/2
0.293
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
33. 176/2
0.146
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरीसिंह पुत्र धनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि 0.146 भूमि
34. 176/3 भूमि स्वामी
चिम्मनसिंह पुत्र धनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी'
176/5
0.314
35.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सुखदेव सुल्तानसिंह केदारसिंह पु. गोकुलसिंह राजाबेटी पुत्री गोकुलसिंह 4/6 जगदीश पुत्र परीक्षत 1/6 मेहरवानसिह सेवाराम पुलन्दरसिंह जितवारसिंह बलवानसिंह पुत्र औतारसिंह बैकुण्ठी बेवा औतारसिंह शीला पुत्री औतारसिंह संभाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5 0.136
36. 151/3
नीम बेर
4 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरीसिंह पुत्र होतमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी. ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी
कृषि 0.188
152/3
भूमि
भूमि स्वामी
164/3
0.282
37. 166/1
कृषि भूमि कृषि 0.738
भूमि स्वामी भूमि स्वामी भूमि
/1/2
दर्शनलाल किलेदार बाबूसिंह काशीप्रसाद उदयवीर दीवानसिंह पुत्र शत्रुघनसिंह मथुरा बेवा शत्रुघन राजाबेटी पुत्री शत्रुघन संभाग 8/9 अशोक गिर्राज पुत्र सुजानसिंह 1/9 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
186
38.
0.157 जगदीश सिंह पुत्र फूलसिंह भाग
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
187
0.303
कृषि भूमि
186/1963 सरनामसिंह मेवाराम रामप्रकाश वासुदेव पि. शिवसिंह, रामबेटी पुत्री
भूमि स्वामी
188
कृषि 0.199
भूमि 4538
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
शिवसिंह स.भाग 1/10 सरनामसिंह
स्वामी भूमि
189
1.108 मेवारामसिंह रामप्रकाश वासुदेव पि.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
शिवसिंह स.भाग 1/10 दर भाग 1/5
190
0.742
गोकुल सिंह पुत्र गंगाराम भाग 1/30 पता
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
191
0.773 निवासी ग्राम भूमिस्वामी शान्ती बेबा
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
192
सियाराम सौमराज बीरबल मायाराम ,
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
राजाभैया पुत्र सियाराम संभाग 1/90
193
0.073
रतीराम पुत्र सोबरन भाग 1/90 पता
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
194
कृषि 0.031
निवासी ग्राम भूमिस्वामी गंदर्भ सिंह
भूमि स्वामी
195
रामविलास पि . बाबूसिंह मु. बैजन्ती बेवा
0.167
भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बाबूसिंह स.भाग 1/90 रामबेटी पुत्री
196
रामनारायण भाग 1/30 हरिविलास पुत्र
कृषि 0.136 भूमि
भूमि स्वामी
198
कृषि 0.157 लल्लूभाग 1/10 दरभाग 1/5 कंचन
सिंह नबाबसिंह पि. हरिनारायन स.भाग
200
1.808
भूमि स्वामी भूमि
भूमि कृषि स्वामी भूमि
1/5 हाकिम सिंह ग्यासीराम पि. गनपति
201
0.146
स.भाग 2/3 भूमि स्वामी मुन्नासिंह पूरन
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
202
0.125 सिंह पि. मुकट सिह मु. रामबेटी बेबा मुकट
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सिह स.भाग 1/3 रणवीरसिंह पुत्र साहब
203
0.199
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सिंह गू.ठा. भाग रक. 0.418 जाति गुर्जर
204
0.105
पता मजरा घसटुआ भूमिस्वामी मु.इमिरता
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
206
0.606 बेबा अमर सिंह रामवरन सिंह रामवीरसिंह
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पुत्र अमर सिंह संभाग 1/20 दर भाग
207
0.188
1/5 मु. कमला बेबा अकबर सिह कम्मोद
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
208
0.251
सिंह वासुदेव सिंह बकील सिंह राजेश सिंह
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
209
0.240
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पुत्र अकबर सिंह संभाग 1/12 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
210
0.314
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 4539 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
211
0.366
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
212
0.314
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
213
0.585
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
214
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
215
0.334
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
216
0.219
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
217
0.314
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
218
0.178
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
219
0.721
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.371
302/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
5 221/1
0.219
बमूर
39.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
अतरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
221/2
0.230
गू.
40.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सरनाम सिंह पुत्र पुरुषोत्तम सिंह जाति ठा. पता निवासी ग्राम घसटूआ भूमिस्वामी
0.052
ठा.
41.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
221/3 मि. 1
दीवानसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.021
कृषि भूमि
222/4 मि.1
भूमि स्वामी
235/1
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.293
166/1 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
/मि1 / ग
222/4
0.010 अशोकसिंह गिर्राज सिंह पुत्रगण सुजानसिंह
42.
कृषि भूमि
मि.2
भूमि स्वामी 4540
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
0.178
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
166/1 /मि1 / क
43.
0.010
ठा.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
222/4 मि3
किलेदारसिंह पुत्र शत्रुघनसिंह जाति गू. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
44.
कृषि 0.052
ठा.
भूमि 0.135
भूमि स्वामी
दर्शनलाल पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
221/3 मि.2 224मि. 1
0.063
45.
कृषि भूमि
221/3 मि.3
भूमि स्वामी
बाबूसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.209
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
166/1 //मि1 / ख
0.063
ठा.
46.
कृषि भूमि 0.010
221/3 मि.4
भूमि स्वामी
काशीप्रसाद पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.147
222/4 मि.4 224मि. 2
0.230
47.
कृषि भूमि 0.418
भूमि स्वामी
221/4 222/3
काशीप्रसाद उदयवीर सिंह दीवानसिंह पुत्रगण शत्रुघन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी. ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
0.084
48.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
222/4 मि.5
उदयवीर सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी. ग्राम भूमिस्वामी
222/1
0.428
49.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कलावती पत्नी इन्द्रसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम घसटूआ भूमि स्वामी
0.115
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
166/1 /1/1 4541 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
50. 222/2
0.418 सरनाम सिंह पुत्र पुरुषोत्तम सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.105
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
कृषि भूमि कृषि भूमि
166/1 /1/4
223
51.
1.097
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
225
1.024
कृषि भूमि
226
भूमि स्वामी
कम्मोदसिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह 1/2 वासुदेव जण्डेलसिंह परिमाल सिंह पंजाबसिंह वकीलसिंह तहसीलदारसिंह बब्बु राजा योगेन्द्रसिंह पुत्रगण केशव सिंह मु. दुलारी बेवा केशवसिंह 1/6 रनवीरसिंह आफीसर सिह पुं. साहबसिंह संभाग 2/6 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
52. 230 233
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.481 0.209
श्रीमती ममता पत्नी दीवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.084
53.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
/2 166/1
वासुदेव जण्डेलसिंह परिमाल सिंह पंजाबसिंह वकीलसिंह तहसीलदारसिंह बच्चूराम योगेन्द्रसिंह पिस. केशव सिह मु. दुलारी बेबा केशव सिंह संभाग 1/4 रनवीरसिंह आफीसर सिंह कम्मोद सिंह पि. साहबसिंह स.भाग 3/4 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी
0.658
54.
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
/1 284/1
उत्तमसिंह, मेहतावसिंह , सुघरसिंह पि. फेरन सिंह स.भाग 1/3 राजाराम कल्याण उर्फ सियाराम लज्जाराम रामजीलाल पु. सोनेराम मुन्नी, पुत्री सोनेराम भाग 1/3 रामवरन रामेश्वर पुत्र सुन्दर सिंह 1/3 जाति गुर्जर ठा. पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी 4542
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
1 55.
0.240 प्रदीपकुमार पुत्र राजूसिह 47/453 वासुदेव नीम
287/ कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जन्डेलसिंह परिमालसिंह पंजाब सिंह बकील
289
0.481
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सिंह तहसीलदार सिंह बब्बूराजा योगेन्द्र
291
1
बेर
0.554
सिह पुत्र केशव सिंह मु. दुलारी बेबा केशव
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
292
1 0.439 सिंह संभाग 69/453 जाति गुर्जर पता बमूर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
निवासी ग्राम भूमिस्वामी बतसिया बेबा
295
0.105
भागीरथ 5/453 बाबू रामअख्त्यार पूरन
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
-297
0.481
पप्पू पुत्र श्यामा संभाग 40/453 रमेश
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
301
0.146 महाराज सिंह मचल सिंह वासुदेव मातादीन
कृषि भूमि
पुत्र लछिमन सिंह अनेगा कमला पुत्री
303
0.397
लछिमन सिंह संभाग 1/3 जाति गुर्जर पता
कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
306
0.763 निवासी ग्राम भूमिस्वामी भागीरथ पुत्र
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
307
0.491 सुन्दरा 1/3 रामनिवास पुत्र जगन्नाथ प्रेमा
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
गुड्डी पुत्री जगन्नाथ संभाग 1/3 दरभाग 61/453 रामवती बेबा मोहन सिंह गिर्राज बन्टी पुत्र मोहन सिंह माया पुत्री मोहनसिंह 2/453 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हाकिम सोवरन द्वारिका संभाग 6/453 रामस्वरूप 6/453 पुत्र मंगलिया जाति गड़रिया नि. ईटावली का पुरा श्रीमती जनकश्री पत्नी रामहेत 88/453 गू.ठा. जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी मु.शोभा बेबा सिताराम नारायण सिंह बलिराम भूरा बंटी पुत्र सीताराम संभाग 2/3 रामहेत तुस्सीराम पुत्र जीवनलाल 2/9 संभाग पता निवासी ग्राम इटावली का पुरा भूमिस्वामी हरीसिंह पुत्र 4543 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
मुरारी 1/9 दरभाग 34/453 नि. सेंथरी देवी पुत्र शंकर 17/453 सुन्दरिया बेबा हरिज्ञान गादीपाल उदयराज मटले पुत्र हरिज्ञान गीता पुत्री हरिज्ञान संभाग 17/453 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम इटावली का पुरा भूमिस्वामी सिया पुत्र पोथी पोखन पुत्र शिवलाल संभाग 61/453 जाति काछी पता नि. खोखलि का पुरा भूमिस्वामी
296/2
0.052
56.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
वासुदेव सिंह जंण्डेलसिंह परिमाल सिंह पंजाबसिंह वकीलसिंह तहसीलदारसिह बब्बू राजा योगेन्द्रसिंह पुत्र केशवसिंह मु. दुलारी बेवा केशवसिंह 1/3 रणवीरसिंह आफीसर सिंह पुत्र साहब सिंह संभाग 2/3 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.317
57.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
302/1 मि.1
लज्जाराम पुत्र हुकमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमि स्वामी
1.045
58.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
302/1 मि.2
लोकेन्द्र सिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी विकय से वर्जित
309/1
0.920
59.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामपालसिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विकय से वर्जित
309/2
0.355
60.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भोलाराम पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विकय से वर्जित
309/3
0.052
61.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
दाताराम सिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विकय से 4544
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
वर्जित
310/1
0.429
62.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामप्रकाश सिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विकय से वर्जित
63. 323
0.951
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सियाराम हलुके पुत्र नवला स.भा. 1/2 मु. भोगा बेवा ल्होरे मु. आनंदी बेवा मवसिया स.भा. 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
64. 327
0.334,
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
328
कृषि 0.460 भूमि
भूमि स्वामी
0.209
330/
हरीसिंह कल्यानसिंह राजेन्द्रसिह प्रतापसिह अवधकिशोर पुत्रगण लाखन सिंह मु. कटोरी बेवा लाखन सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
331 /
0.512
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
616 /
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
617 /
0.084
भूमि स्वामी
0.314
कृषि भूमि कृषि भूमि
645/1 भूमि स्वामी
कृषि 0.042 भूमि
649 भूमि स्वामी
650
0.105
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
652
0.167
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
653
0.167
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
337/3
0.105
55.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
प्रतिपालसिह पुत्र रघुराजसिंह 41/91 गुर्जर- परिमालसिंह वासदेव पुत्र बेदरिया 50/91 जाति खटीक पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी नवला पुत्र नथुआ जाति काछी पता निवासी 4545 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
ग्राम अधिपत्त कृषक मु.जा. 12 साल
0.188
66. 337/4
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बद्री पुत्र मुला जाति काछी पता नि. मजरा खोखल का पुरा शासकीय पटटेदार अहस्तांतरणीय
586/3
0.042
67.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पूरनसिंह सुल्तानसिंह केशवसिंह पुत्र रामराजसिंह कमला पुत्री रामराजसिंह कटोरी बेवा रामराजसिंह जाति गू.ठा. पत्ता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
68.
0.136
भूमि 0.157/
भूमि कृषि स्वामी
0.324
642 643/ 644 .
हरीसिंह कल्यानसिंह राजेन्द्रसिह प्रतापसिह अवधकिशोरी पुत्र लाखन सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.199
655/
332/1
0.805
69.
0.596
333/1
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
शिवेन्द्र सिंह जितेन्द्र सिंह रामराजा श्यामराजा पि. गजेन्द्रसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.418
70. 332/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
333/2
कृषि 0.209 भूमि
मनोज सिंह अजयसिंह पि. रामशरण सिंह जाति गुर्जर पता निवासी. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.418
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
335 336
659
0.972
भूमि स्वामी
660
कृषि भूमि कृषि 0.408
भूमि
भूमि स्वामी
0.021
71. 586/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.052
587 मि.
कृषि भूमि
1
भूमि स्वामी
639
0.282
देवेन्द्रसिंह प्रतिपाल सिंह कृष्णपालसिंह रविन्द्रसिंह प्रहलादसिंह पुत्र रघुराजसिंह ठाकुर बेटी पुत्री रघुराजसिंह जाति गुर्जर पता निवासी. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
640
कृषि 0.146
भूमि 4546
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
भूमि
स्वामी
0.355
641
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
657
कृषि 0.376 भूमि
भूमि स्वामी
72. 582
0.324 पूरन सिंह सुल्तानसिंह केशवसिंह पुत्र
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामराज सिंह संभाग 10/23 रघुवीरसिंह
583/1
0.010
कृषि भूमि बाबूसिंह मानसिंह पुत्र भवानी सिंह संभाग
भूमि स्वामी
584
0.408
13/23 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
585
भूमिस्वामी
0.167
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.063
587 मि2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
596
0.867
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
339/3
0.105
73.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मौजीलाल परिमालसिंह वासुदेव पुत्र वेदरिया बसन्ती पुत्री वेंदरिया मु. रामदेई बेवा वेदरिया जाति काछी पता निवासी ग्राम खोखलि का पुरा समान भाग भूमिस्वामी
340/2
0.126
74.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरीसिंह रोशनसिंह कुंवरपाल पुत्रगण नवला जाति काछी पता निवासी ग्राम खोखलि का पुरा समान भाग भूमिस्वामी
340/3
0.105
75.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मि.1
केशवसिंह पुत्र शिवलाल रक 0.507 प्रकाश पुत्र छविराम हि. रक 0.120 जाति काछी पता निवासी ग्राम खोखलि का पुरा भूमिस्वामी
574
76.
0.167 पूरन सिंह सुल्तानसिंह केशवसिंह पि. रामराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि
578
0.115
स्वामी
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
579
0.115
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 4547 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
575
77.
कृषि 0.136
595 नि.5 /
भूमि 0.240 कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
रघुवीरसिंह बाबूसिंह मानसिंह पुत्रान भवानीसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
606/1
0.209 रघुवीरसिंह बाबूसिंह पि. भवानीसिंह जाति
78.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
607
0.345
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
608
0.533
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
577
79.
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सिया पुत्र पोथी जाति काछी पता निवासी ग्राम खोखलिका पुरा भूमि स्वामी
581
80.
कृषि 0.240 भूमि /
भूमि स्वामी
पूरन सिंह सुल्तानसिंह केशवसिंह पि. रामराज सिंह स.भा. 10/23 रघुवीरसिंह बाबूसिंह मानसिंह पि. भवानीसिंह स.भा. 13/23 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
589
1
81.
0.554
बेर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हरिसिंह पुत्र जगमनिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
590
0.042
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
606/2
0.219
भूमि कृषि स्वामी भूमि
0.303
592 82. 591/1 भूमि
स्वामी भूमि कृषि जितेन्द्रसिंह कलियानसिंह पुत्र लोकेन्द्रसिंह मु. कलिया बेवा लोकेन्द्रसिंह 1/3 स.भा मु.
0.303
593 मि1
सरोज बेवा महेन्द्रसिह राजेन्द्रसिंह बलवीर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह संतरा पुत्री महेन्द्रसिंह
0.282
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
594 मि1 क
स.भा. 1/3 बैजनाथ सिंह पु. मंगलसिंह हि.
0.251
609/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.314
83. 592 मि1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
लायकसिंह पुत्र जगमनिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी. ग्राम भूमि स्वामी
0.233
593 मि.
कृषि भूमि
क
भूमि स्वामी
594 मि1
0.282
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.042
84. 595 मि1
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
निवासी. ग्राम भूमि स्वामी मुले सिह पुत्र ओछे सिंह जाति गुर्जर पता 4548
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
0.094
595 मि2
85.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
वीरेन्द्र सिंह पुत्र ओछेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
595 मि3
0.052
86.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
वकील सिह पुत्र ओछे सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.052
595 मि4
87.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
गिर्राज सिंह पुत्र ओछे सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1 599/1
0.543 मौजीलाल परिमालसिंह वासुदेव पुत्र वेदरिया आम 88.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बसन्ती पुत्री वेदरिया मु. रामदेई बेवा
0.010
599/2
वेदरिया संभाग 1/3 हरीसिंह रोशनसिंह
कृषि भूमि
भूमि - स्वामी
601
0.178
कुंअरपाल पुत्र नवला संभाग . 1/3 पता
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.031
कृषि भूमि
602 भूमि स्वामी
निवासी ग्राम भूमि स्वामी हरिवालस शिवचरन बारेलाल पुत्र बुद्धा भागवती कस्तूरी कपूरी हलुकी पुत्री. बुद्धा संभाग 7/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जगदीश रामहेत कमलसिंह मुनेश संजय पुत्र मोहरपाल शीला छत्तो मीरा विमला पुत्री. मोहरपाल कुन्ती बेवा मोहरपाल संभाग 1/8 दर भाग 1/3 जाति काछी पता निवासी ग्राम खोखलि का पुरा भूमि स्वामी
604
89 .
0.157 हमीरसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति गुर्जर पता
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
605
0.345 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
611
90.
0.324 भोंटू उर्फ मोतीराम पुत्र लायकराम जाति
ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
612
कृषि भूमि कृषि 0.178
भूमि स्वामी भूमि
614
स्वामी भूमि कृषि 0.157
भूमि स्वामी
662
91.
0.596 उदयभानसिह पि. चंदनसिंह जाति गुर्जर
भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
663
0.481
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जौरा तहसील में ग्राम धमकन के
जिसके लिये भूमि की
2. सार्वजनिक प्रयोजन आवश्यकता है:-
नजदीक आसन नदी पर आसन बैराज निर्माण हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जल संसाधन संभाग जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
ว 4549 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
प्र . क्र. क्यू-कोर्ट कले. राजस्व- भू- अर्जन - 11 - अ- 82-2016-17-5271
चूंकि राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनूसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अधोलिखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनूसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
जौरा
ख. तहसील
सिघोंरा
ग. ग्राम
घ. क्षेत्रफल 71.829 हैक्टेयर
संरचना
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता
सर्वे नम्बर
स. क.
किस्म स्वामित् व का प्रकार
भूमि का प्रकार
प्रकार
संख्या
कुर्सीएरिथा
अर्जन का क्षेत्र (हेक्ट. में)
1 1 1/1
0.418
बमूर बेर
1 कृषि भूमि
सूबेदार सिंह पुत्र रामचरन हि. 11/56 उम्मेदसिंह पुत्र छोटेसिंह हि.
भूमि स्वामी
114
0.272 11/56 सियाराम पिता छोटेसिंह भाग 0.88 आरे दयालराम पु. प्रभूसिंह
कृषि भूमि
116
0.115
कृषि भूमि
0.32आरे दर भाग 11/56 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
3 117/1
0.157
2 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बमूर नीम बेर
1
विजेन्द्रसिंह पुत्र फेरनसिंह सुनीता मुन्नी कमलेश पुत्री फेरनसिंह मु. रामश्री बेवा फेरनसिंह स.भाग 11/56 रामश्री बतसिया बिटटो पुत्री. छोटेसिंह स.भाग 3/14 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2
0.084
1/2 मि1
कृषि भूमि
मातादीन रामू पिता ग्यासिया हलुकी कलिया मुन्नी पुत्रीयां ग्यासिया जाति
भूमि स्वामी
1
0.251 गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग
1/9 भि
बमूर बेर 1 कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 4550
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
3 1/2मि 2
0.084
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
5
बमूर
0.241
शान्ती अंगूरी पिता भगवानसिंह समान भाग जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1/9 मि 2
कृषि भूमि
2 4
0.084 मनीराम सिंह पुत्र बद्रीसिंह शीला बमूर 1/2 मि 3
कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.240
1/9 मि 3 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
द्वारिका सोनो भूरी पि. बद्रीसिंह मु. कोकिला बेवा बद्रीसिह भाग समान जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5
1/3
0.209
20 8
बमूर सफेदा भूमि कृषि
स्वामी भूमि
जनकसिंह पुत्र होतमसिंह राजाबेटी मुन्नी पुष्पा पि. होतम समान भाग 2/7 वीरेन्द्र राजेन्द्र महेश मुकेश योगेन्द्र पु. पीतम कोमेश पुत्री पीतम मु. कलावती बेवा पीतम स.भाग 5/28 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पातीराम नाबा. पु. चंदनसिंह अमलेश वीएस इंग्लिश कमलेश नाबा. पुत्री चंदनसिंह सर. मु. राजाबेटी बेवा चंदनसिंह स.भाग 5/28 काशीराम लखपति भीकम पुत्र करनसिंह संभाग 2/7 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामदेई पुत्री ग्यासीराम 1/56 सुघरसिंह पुत्र देवलाल भाग 1/112 लखपति पुत्र करनसिंह भाग 5/112 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4 6
1/4
0.052
बमूर
बेर
2 1/5
0.157
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
जाहरसिंह रामस्वरूप मनीराम परसादी पिता भगवानलाल लोंगसिरी पुत्री भगवानलाल स.भाग 1/2 राजाराम पुत्र झण्डू 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1 7
1/6
0.314
बमूर कृषि भूमि
भूमि स्वामी
लायकसिंह पुत्र हाकिमसिंह 1/2 आनंदी पुत्री उधोसिंह 1/2 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1 8
1/8
0.397
बमूर
नीम 1 382/2
0.836
गजराज ब्रन्दावन बादामसिंह पिता सरमन स.भाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
383
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
8 5 3
अमरूद नीम नीबू 4551 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
384/मि2
1.045
4 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
बमूर 5 नीम शीशम
2 9
0.052
1/10मि1
1
बमूर बेर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भागवती , गुडडी पिता भीमा समान भाग 2/3 रामखिलाड़ी वीरेन्द्र पिता पंजाबसिंह वीकेश गुडडी पिता पंजाबसिंह मु. रामवती बेवा पंजाबसिंह भाग स.भा. 1/3 गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1 10
0.042
बमूर 1/10मि2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामबेटी पुत्री भीमा भाग 1/2 जगमनी सुंदरसिंह पुत्रान मु. बैकुण्ठी भाग समान भाग 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1 11
0.042
बमूर 1/10मि3
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
संतोषी पुत्र भीमा रामबेटी कलावती पुत्रीया भीमा जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम स.भा. भूमिस्वामी
2 12
बमूर
0.146
1/10मि4
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
औतार सिंह दामोदर रामेश्वर ब्रिन्दावन पिता रतनसिंह रामबेटी गोदावरी पुत्रीयां रतनसिंह मु. रामकटोरी बेवा रतनसिंह जाति. गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
4 13
1.045
बेर बमूर
2 भूमि कृषिः
स्वामी भूमि
विशम्भर देवेन्द्र पुत्रान रामरतन 1/2 पप्पू पुत्र हुकमसिंह भाग 1/2 दर भाग 9/100 गू.ठा. नारायनी पत्नी रोशन भाग 11/100 मुरारी सोनेराम पुत्र मोती रामबेटी मुन्नी शीला पुत्रीयां मोती लहोई बेवा मोती स.भा. 20/100 जीगनिया कोकिला पुत्रीयां विरखा 27/100 गजराज बृन्दावन बादाम सिंह पिता सरमनसिंह 33/100 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिंदपुरा भूमिस्वामी
14 1/12
0.523
3
बमूर बेर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
विशम्भर देवेन्द्र पुत्रान रामरतन 1/2 पप्पू पुत्र हुकमसिंह 1/2 दर भाग 4/50 नारायनी पत्नी रोशन 23/50 मुरारी सोनेराम पिता मोती रामबेटी मुन्नी शीला पुत्रीयां मोती लहोई बेवा मोती 10/50 जीगनिया कोकिला 4552
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017,
15
0.125 1/13/1 /1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.397 1/13/3 /1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.073 377/1/3
भूमि
भूमि कृषि स्वामी
16
0.084 1/13/1 /2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
/2 1/13/3
भूमि कृषि 0.230
स्वामी भूमि
0.460 377/1/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
381/2
0.575
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
17
0.836 1/13/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
राजाराम पु. झण्डू 1/4 जहारसिंह मनीराम पु. भगवानलाल स. भाग 1/4 सोबरनसिंह पु. गनेशराम भाग 2/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामपाल पु. सुघरसिंह 1/3 दर भाग 1/4 रघुनाथ पु. गनपत विशम्भर पु. कमलसिंह स.भाग 16/20 पूरनसिंह पु. हुक्मसिंह 4/20 दर भाग 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 18
3
0.920 लायकसिंह सहाबसिंह पि.० भोगीराम
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
14
0.094
कृषि भूमि
जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी 19 5/1
0.878
कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
5/2
0.418
कल्यानसिंह बेताल सिंह दीना कंहई पि तेजसिंह समा भाग जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
5/3
0.460
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
20
6/1
0.073 6/3
0.073
केदार पु. सतोली 1/2 विशाल राजवीर पुत्रान सरदार साजन्दे बेवा सरदार स.भाग 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
[ भाग 1
पुत्रीयां विरखा 13/50 जाति कुशवाह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
-
रन्छोर पुत्र जगन्नाथ भाग 5/57 आरती पुत्री दर्शनलाल पत्नी बकील
2
बबूर
बेर
1
1
बमूर
सिंह मलखान पुत्र जगन्नाथ गोमती गुड्डी, पुत्री जगन्नाथ संभाग 52/57 जाति कुशवाह पता नि. जिन्दपुरा भूमिस्वामी
लाल सिंह पुत्र खाडे जाति कुशवाह पता नि. जिन्दपुरा भूमिस्वामी
3
1
बमूर नीम लिसाडा 1
बमूर 1
नीम 1 बेर
1
20
बमूर
3
6
नीम बमूर
सिंह भूरीबाई पत्नी रामहेत सिह
3
बमूर
बमूर बेर नीम
28 5 10
2
बमूर
1
बमूर
1
बेर 4553 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
1
नीम 357/3
0.178
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
21 6/2
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
6/7
0.052
कृषि भूमि
वीरेन्द्र राजेन्द्र महेश मुकेश बंटी पुत्र. पीतमसिंह मु. कलावती बेवा पीतमसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
1
बमूर
0.105
29/1/6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
बमूर 31/5
0.105
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
22 6/4
0.010
कृषि भूमि
लोटन पुत्र शिवलाल जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
1
बेर 21/2
0.042
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.042
29/1/10 भूमि स्वामी
बेर 1 31/2
कृषि भूमि कृषि 0.010
1
बमूर 355/1
0.010
भूमि स्वामी भूमि
भूमि कृषि भूमि
स्वामी
0.084
कृषि भूमि
356/3 भूमि स्वामी
23
6/5
0.063
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
मुन्नी पत्नी भूरा जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
22/6
0.042
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
31/1
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
बेर 356/5
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
24 6/6
0.125
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
0.042
राजेश रामराज ऐंदलसिंह पुत्रान बाबूसिंह स.भा. जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
29/1/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
3
बमूर 31/4
0.460
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1 7
25
बमूर
0.690
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
10
0.052
विनोद सिंह पुत्र सूबेदार सिंह विजेन्द्र सिह पुत्र फेरनसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 4554
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
2 11
बमूर
0.178
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
13
0.063
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पीपल 16
0.021
नीम
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
17
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
नीम
18
0.470
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
19
0.021.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
-
20
0.042
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
बमूर
24
0.094
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
25
0.146
बमूर बेर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
नीम
26
0.136
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
बमूर
27
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
26
12
कृषि 0.251
भूमि
भूमि स्वामी
बमूर 2 15
0.376
विनोद पुत्र सूबेदारसिंह दलवीरसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1 27 21/1
0.084
1
नीम
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कोकसिंह पिता शिवलाल जाति बेलपत्र कुशवाह पता निवासी मजरा जिंदपुरा
1
नीम
22/5
भूमिस्वामी
कृषि 0.042 भूमि
भूमि स्वामी
0.021
22/7 भूमि स्वामी
कृषि भूमि
0.021
29/1/9
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बेर
1 31/3
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
355/2
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
356/2
0.157
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 4555 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
1 28 354/1
0.335
पीपल
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पहलवान सिंह सोबरन सिह पुत्र गनेशा संभाग जाति कुशवाह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी पोखन पुत्र हरजीत जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक
बेर 1 29 354/2
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कोक सिह लोकेन्द्र कप्तान लोटन पुत्र शिवलाल बैकुन्ठी रामकुअरि पुत्री शिवलाल अजुद्धी बेबा शिवलाल संभाग 1/4 जनक सिंह बा. बेदम नाबा. पुत्र होतम सिंह सर.भाई जनक सिंह खुद राजाबेटी पुष्पा , मुन्नी पुत्री होतम सिह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी फूल सिंह दामोदर पुत्र असर्फी रामदेई पुत्री ग्यासीराम सुघर सिंह पुत्र देवलाल संभाग 1/4 सियाराम पुत्र भोगीराम त्रिवेणी बेबा भोगीराम केदार पुत्र संतोली सरदार पुत्र जीवनलाल शान्ती बेबा नारायण सिंह अशोक पुत्र नारायण सिंह नाबा. सर. मॉ शान्ती खुद पता निवासी ग्राम संभाग 1/4 भाग भूमिस्वामी गनपति पुत्र विकम रामरतन सुघर सिंह पुत्र गनेशा बतसिया मुन्नी पुत्री गनेशा मु. गनेशी बेबा गनेशा संभाग 1/4 दर भाग 1/3 जाति कुशवाह लखपति पुत्र करन सिंह भाग 2/3 जाति गू.ठा. पता निवासी जिन्दपुरा भूमिस्वामी पोखन पुत्र हरजीत जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा अधिपत्य कृषक
30 22/1
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
5
बमूर 23/1
0.042
28/1
कृषि भूमि कृषि 0.031
दामोदर प्रभूसिंह प्रकाश रम्पू बा. फुटबल हेमराज नाबा. पु. सुघरसिंह गुडडी बा. ममता नाबा. पुत्री सुघरसिंह सर. मां खुद मु. भागवती बेवा सुघरसिंह जाति कुशवाह पता निवासी जिंदपुरा संभाग भूमिस्वामी
भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
बमूर 1
0.052
29/1/5
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बेर 1 31
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रोशन पु. रामरतन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 4556
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
4 181 / मि 4
0.669
32
1
बमूर बेर
ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रोशन पुत्र रामरतन जाति गू.ठा. पता निवासी अहस्तांतरणीय
33 22/3
0.125
कृषि भूमि
लखपति पुत्र करनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
बमूर 2
0.084
29/1/7
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
34 22/4
0.084
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.272
मुंशी सिंह गब्बरसिंह पुत्र. हाकिम सिंह संभाग जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
29/1/8
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
बमूर 29/2
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
35 23/2
0.021
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
बीरबल पुत्र रामरतन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
बेर 1
0.021
28/2/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
36 23/3
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सोबरन पुत्र गनेशा जाति कुशवाह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
28/3
कृषि 0.021 भूमि
भूमि स्वामी
कृषि 0.021
29/1/3 भूमि स्वामी भूमि
1
बमूर 30/2
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
37
0.010
28/2/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कम्पोटर पुत्र रामरतन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
बमूर 30/1
0.021
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
38
0.063
29/1/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कोकसिंह कप्तानसिंह लोटनसिंह लोकेन्द्र पुत्र. शिवलाल बैकुण्ठी रामकुअरि पुत्री . शिवलाल जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिंदपुरा संभाग भाग भूमिस्वामी
39
0.084
29/1/4
कृषि भूमि
पहलवान पुत्र. गनेशा जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिंदपुरा भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
40 56/1
0.010
कृषि
1
नीम 57/1
0.073
काशीराम पुत्र चतुरा भाग 104/106 भुजबल पुत्र काशीराम भाग 2/106 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि भूमि स्वामी भाग 1 ]
4557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
126/3
0.115
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
34/1/2
0.418 41
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
51/2
कृषि 0.021 भूमि
भूमि स्वामी
56/3
कृषि 0.063
भूमि
भूमि स्वामी
126/1
0.115
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
34/2/1
0.418 42
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
कल्लू सिंह पुत्र चतुरसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
56/2
1
नीम
रामनाथ पुत्र चतुर सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय ब्यूर 1
18
बमूर
अहस्तांतरणीय
0.084
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.115
कृषि भूमि 126/2 भूमि स्वामी
43 57/2 भूमि स्वामी
कृषि 0.084 भूमि 126/4
0.115
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
44 34/मि 1
कृषि 1.195 भूमि
भूमि स्वामी
लायकसिंह आशाराम पुत्र. भगवानसिंह मुन्नी राजाबेटी पुत्री.
42
कृषि 0.042
भूमि
भूमि स्वामी
43
0.125
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
48
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
55
0.125
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
124
0.052
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
34/ मि 2
0.366 45
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
राजेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 37
46
0.073 जण्डेल सिंह पुत्र मोहनसिंह 150/328 साहबसिंह, कम्पोटरसिंह
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
38/1
0.209
कृषि भूमि
महेन्द्रसिंह पि. नवलू रामबेटी पुत्री नवलू हिस्सा 178/328 जाति गू.ठा.
भूमि स्वामी
बमूर 2
निहालसिंह पुत्र चतुरा जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2
बमूर
6
बमूर
3
भगवानसिंह मुंशीया बेवा भगवानसिंह बेर जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
1
बमूर
1
ऊमर 1 शहतूत
10 5
बेर बमूर
5
1
बमूर नीम
2
बमूर
1
बमूर 4558
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
39
0.052 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
40
0.115
1
बमूर 1 बेर कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
47
0.105
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
4
बमूर 143
0.355
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
2 47 38/2
0.314
बमूर कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मनीरामसिंह वीरेन्द्रसिंह लाखनसिंह नरेन्द्रसिंह पि. रघुवीरसिंह कमला फूलवती उर्मिला पि. रघुवीरसिंह शान्ती बेवा रघुवीरं स.भाग 4/9 हलुकी पुत्री सीता भाग 1/9 तुस्सी पुत्र सीता भाग 4/9 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
48 38/3 मि1
0.376
भूमि कृषि
भूमि स्वामी
पहलवानसिंह लोटनसिंह केदारसिंह सरनामसिंह बज्रसिंह पुत्र रतीराम सिरमिती सरवदी सनेही पुत्री. रतीराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
1 49
97
0.209
बमूर कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पहलवानसिंह पुत्र रतीराम भाग 350/400 सीताराम पुत्र रामप्रकाश भाग 50/400 रकबा 0.2 विस्वा 10 विस्वांसी जाति गूजर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3
0.386
बमूर
50 38/ 3मि2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पंजाबसिंह दयाराम जगदीश दशरथ पि प्रभसिंह शीला पप्पो पि प्रभ सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
4 51
0.387
38/3मि3
4
बमूर बेर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हाकिम सिह गिर्राज पि . हरगोविंद बसन्ती लच्छो भूरी पि हरगोविंद मु भागो बेवा हरिगोविन्द भाग समान जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
52
44
0.105
46
0.125
मुनेश पत्नी रूस्तमसिंह ललिता पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
2
बमूर
0.167
कृषि भूमि
50 भूमि स्वामी 4559 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
52
0.199
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
53
53
0.167
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मुनेश पत्नी रूस्तमसिंह भाग 1/2 आशाराम पुत्र भगवानसिंह भाग 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
54
45.
0.105 ललिता पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
49
55
0.136 रेवती पत्नी जगमनिसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
58
0.293
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
59
0.251
भूमि स्वामी
कृषि भूमि
60
0.240
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
3 56 51/1
0.136 भूरी पुत्री चतुरा जाति गू.ठा. पता बमूर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
61
57
0.188 जगमनिसिंह पुत्र रामरतन सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
63/1
0.052
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
64
कृषि 0.345 भूमि
भूमि स्वामी
4
0.669
181 / मि1
2
बमूर बेर
/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
2
बेर
62
58
0.219
1
2 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पीपल बमूर
रामहेत लायकसिंह पि भोगीराम मु. चिरोंजी बेवा भोगीराम समान भाग 3/4 साहबसिंह पिता भोगीराम 23/187 रामबेटी पत्नी रमेश 24/187 दर भाग 1/4 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1 65
59
0.125
2
बेर बमूर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
86
0.575
रामदयाल रमेश राजेन्द्र कदमसिंह पि. प्यारे प्रेम पुत्री प्यारे मु. कलावती बेवा प्यारे संभाग 1/6 सरमन। छिददी चितामनि पिता देवीया
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
89
0.021
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बतसिया मथुरा पि. देवीया भाग समान भाग 5/6 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.021
कृषि भूमि
90 भूमि स्वामी 4560
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
91
0.084
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
92
कृषि 0.042 भूमि
भूमि स्वामी
1 93
बमूर
0.063
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
8 95
0.522
बमूर बेर 2 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
145
0.596
बमूर 8 बेर 9 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
60 67 मि2
0.157
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
68मि2
0.272
कृषि भूमि
पातीराम उमेश पूरनसिंह जसवन्तसिंह पुत्रगण नवलसिंह रामकली बेवा नवलसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
2 66
61
0.355
बमूर कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामकली पत्नी नवलसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
67 मि1
0.157
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
68मि1
0.282
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
62
69
0.293
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
श्रीमती अंगूरी पत्नी औतारसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
63
88
0.481
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
अंगूरी पत्नी औतारसिंह भाग 38 विस्वा 6 सही 1/2 विस्वांसी औतारसिंह पुत्र हाकिमसिंह भाग 7 विस्वा 13 सही 1/2 विस्वांसी जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
64
70
0.167
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
79
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भूरासिंह संतोषी रामभजन पिता विशालसिंह मीरा गुडडी पुत्री. विशालसिंह मु. बैजन्ती बेवा संभाग 6/7 राजवीर विशालसिंह बा. धीरज संजूसिंह नाबा. पुत्र हमीरसिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा. पुत्री. हमीरसिंह सर. मां खुद मु. सुनीता बेवा हमीरसिंह स.भाग 1/7 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2 65
71
0.042
बमूर कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मुकेश पिता कप्तानसिह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 4561 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
2 66
72
0.178
गू. सफेदा भूमि कृषि
स्वामी भूमि
औतारसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
बमूर
73
0.209
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1
बमूर
0.052
74/ मि2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
77
0.146
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
78
0.178
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
81
0.188
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
82
0.292
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
83
0.293
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
67
87
0.940
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
औतारसिंह पुत्र हाकिमसिंह हि. 4/6 अंगूरी पत्नी औतारसिंह 7 विस्वा द्रोपति पत्नी पहलवानसिंह भाग 23 विस्वा जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
बेर 1 68
0.052
74/मि1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सरदारसिंह पि. शंकरसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10 69
75
1.264
5 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बेर बमूर सेजना 19
बनवारी बाबू सुरेश गिरीश बा. अशोक नाबा. पि. शिवचरन द्वारिका कमला सुनीता पुत्रीयां शिवचरन सरप. रामकटोरी मां खुद मु. रामकटोरी बेवा शिवचरन स.भाग 31/2420 रामदुलारी पत्नी रघुनाथ सिंह भा.086 / 2420 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीताराम पुत्र रामप्रसाद भाग 293/2420 मुंशी गब्बरसिंह पिता हाकिमसिंह स.भाग 551/2420 अंगूरी पत्नी औतारसिंह भाग 1459/2420 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5 70
137
0.136
बमूर
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बनवारी बाबू सुरेश गिरीश बा. अशोक नाबा. पुत्र शिवचरन द्वारिका कमला सुनीता पुत्री शिवचरन सर . मां खुद रामकटोरी बेवा शिवचरन संभाग 4562
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
35/2440 सीताराम पुत्र रामप्रसाद भा.457/ 2440 मुंशी गब्बर सिंह पुत्र हाकिम सिह संभाग 652/2440 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी दीवान गब्बर सिंह, कोक सिह सुल्तान पुत्रगण हाकिम सिंह भा. 1296/2440 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
71
80
0.178 रामजीलाल पुत्र पंछी जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2
0.575
149/ मि 2
बमूर बेर 2 कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
72
85
0.366
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
दर्शनलाल, हलुका गब्बर पुत्र . घमण्डी शीला विधा मीना पुत्री. घमण्डी संभाग 55/700 जाति बाढई गब्बरसिंह पुत्र हाकिमसिंह 1/2 औतार पुत्र हाकिमसिंह 1/2 दर भाग 095/700 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी प्रकाश पु. भगवानसिंह 078/700 हरविलास पु. बूचा मु. राधा बेवा बूचा 350/700 लोंडू पुत्र बूचा 122/700 जाति बाढई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6 96
73
2 कृषि 0.314 भूमि
भूमि स्वामी
नीम पीपल बेर 1
दर्शनलाल, हलुका गब्बर पुत्र. घमण्डी शीला विधा मीना पुत्री. घमण्डी संभाग 240/1760 प्रकाश पु. भगवान सिंह 200/1760 लोंडू पुत्र बूचा 440/1760 गब्बर सिंह पुत्र हाकिमसिंह 87/1760 दर भाग 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी चबूतरा हनुमानजी दीवानसिंह गब्बरसिंह कोकसिंह सुल्तानसिंह पुत्रगण हाकिमसिंह संभाग 968/1760 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2 74 117/2
0.157
2
बमूर नीम
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मुन्नी पुत्री रामरतन जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
75
84
0.261 रमेश सिंह पुत्र रामरन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2
बमूर
118
0.063
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी भाग 1 ]
4563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
119
0.021
कृषि भूमि
0.230 120/ मि2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.669 181/ मि 3
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
76
0.230 120/ मि1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामदेई, जसोदा, बसन्ती, पुत्रीयान देवीसिंह समान भाग जाति गूजर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
77
122
0.199
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कप्तानसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
78 127/1
0.105
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कसीराम रामनाथ कल्ला निहालसिंह पि चतुरा भूरी पुत्री चतुरा जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार 79 141/1
0.418
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
बज्रसिंह सरनामसिंह पुत्रान रतीराम समान भाग जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 80 141/2
2.205
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
दीवान सिंह गब्बरसिंह पुत्रान हाकिमसिंह स.भा 84/211 काकेसिंह सुल्तानसिंह पुत्रान हाकिम सिंह स. भा. 127/211 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
142
81
0.094
कृषि भूमि
सुखदेव लायकसिह वकीलसिंह पुत्रान लालकिशन बैजन्ती विमला पुत्रीयां
भूमि स्वामी
146
0.648
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
147
0.084
लालकिशन स.भा. 1/2 सोनेराम पि. कुढेरी 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम घूघस भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
148
0.042
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
151
0.052
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
152
0.219
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.993 82 149/ मि 1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जगदीश, वकील, बादाम पि. लज्जाराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
83 149/मि 3
0.073 रामधार सिंह पुत्र पंछी जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
5
बमूर बेर
3
2
बमूर
7
बमूर बेर 8
1
3
बेर बमूर
18
बमूर बेर 10
2
बमूर
6
4
बमूर बेर
2
बेर
1
बमूर
1
बमूर
बमूर बेर
3 2
4
बमूर 4564
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
84 150/मि 2
0.293
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
85
0.387 150/ मि 4
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
86
160
0.408
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
161
गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कृषि 0.188 भूमि
भूमि स्वामी
87
168
0.794
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
लोटनसिंह पुत्र रतीराम सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
88 177/1
1.369
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
धनीराम पुत्र कंचन सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 89 177/2
1.254
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भरतसिंह पुत्र कंचनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 90 177/3
0.596
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जण्डैलसिंह पुत्र सोबरनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.418 91 181 / मि 1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
अतरसिंह पुत्र हलके जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.669 92 181 /मि. 2 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भूरासिंह पुत्र रामरतन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.157 93 181 / मि 5
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
लोकेन्द्रसिंह पुत्र शत्रुघनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9
3
6
रणवीर सिंह पुत्र सोनेराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय बमूर नीम बेर सफेदा 3
9
2
6
4
बमूर नीम बेर सफेदा
रामवरन सोनेराम रामसहाय रामलखन पि देवीसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
1
1
रघुराजसिंह महावीरसिंह रणवीरसिंह पि. पहलवान सिंह भाग समान जाति
3
18
शीशम नीम लिसाडा बेर
4
5
नमूर बेर
7
3
2
बमूर नीम
5
2
बमूर बेर नीम 1
3
बमूर बेर 1
4
बमूर बेर 3
3
6
बमूर
3
5
बमूर बेर 2
अहस्तांतरणीय
0.616 183/ मि 6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.115 94 181 / मि 6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कल्याणसिंह पुत्र शत्रुघनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.422 183/ मि 7
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
95
0.668 1/3 181 /मि
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
ग्राम भूमिस्वामी बाबू पुत्र रामरतन जाति गू.ठा. पता निवासी अहस्तांतरणीय
0.251 63/2 भूमि
स्वामी भूमि कृषि
बमूर 2
1
4
बमूर बेर
3
1
2
बेर बमूर
6
बमूर
4 4565 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
183/ मि 3
96
बमूर बेर
6 4 कृषि 1.475 भूमि
भूमि स्वामी
मुन्नासिंह पुत्र अतरसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
97 355/3
0.010
1 356/4
बेर
0.136
कृषि भूमि कृषि भूमि
भूमि स्वामी भूमि स्वामी
मनोजसिंह रंजीतसिंह पुत्र अतरसिंह रीना नाबा पुत्री अतरसिह सर मां खुद मु. रामबेटी बेवा अतरसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम स.भा. भूमिस्वामी
98 355/4
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
356/1
0.094
कृषि भूमि
रघुनाथ पुत्र गनपत ल्होई पुत्री गनपत संभाग 1/10 कमलू पुत्र गनपत 9/10 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
99 357/1
0.084
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पातीराम पुत्र तंदनसिंह 7/8 अमरेश वी.एस. इंग्निश कमलेश नाबा पुत्री. चंदनसिंह सर मां खुद मु. राजाबेटी बेवा चंदनसिंह स.भाग 1/8 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
100 357/2
0.094
कृषि भूमि
काशीराम पुत्र करनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
101 357/4
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भीकमसिंह पुत्र करनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
361
102
2.435
भूमि कृषि स्वामी भूमि
8 4 1 1
मूर बेर नीम ऊमर
जहारसिंह पुत्र भगवानलाल 21/233 रामस्वरूप मनीराम पुत्र भगवानलाल लोंगश्री पुत्री भगवानलाल स.भा. 17/233 परसादी पुत्र भगवानलाल भाग 35/233 10विस्वांसी राजाराम पुत्र झण्डू 35/233 रामसिंह पुत्र देवलाल कुंअरदे पुत्री देवलाल स.भाग 18/233 दिलीप छोटेलाल बच्चू नाबा. पुत्र अमरसिंह शारदा गिरजा नीरज नाबा. पुत्री अमरसिंह नाबा. सरप. मां खुद बसन्ती बेवा अमरसिंह समान भाग 14/233 10 विस्वांसी रामकटोरी पुत्री मोहनसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कौसा बेवा मोहनसिंह 14/233 सुरेश वीरेन्द्र पुत्र शुक्लू 36/233 शीला कलिया बा. गुडडी नाबा पुत्री शुक्लू सर. मां खुद सावित्री बेवा शुक्लू 42/233 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 4566
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
103
362
0.010
बेर बमूर कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1 363/1
1
जाहरसिंह पुत्र भगवानलाल 7/77 रामस्वरूप मनीराम परसादी पुत्र भगवानलाल लोंगश्री पुत्री भगवानलाल संभाग 8/77 राजाराम
कृषि 0.219 भूमि
भूमि स्वामी
2
बमूर बेर शीशम
1
0.219
3 कृषि भूमि
363/2 भूमि स्वामी
1
बमूर शीशम नेम
पुत्र झण्डू 10/77 रामसिंह पुत्र देवलाल कुंअरदे हलुकी रामदुलारी पुत्री देवलाल संभाग 15/77 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी धर्मपाल नरेश दशरथ पुत्र पंचमसिंह मालती पुत्री पंचमसिंह संभाग 5/77 उदयसिंह महेश पुत्र नवलू मीना केतुकी मिथलेश शकीला बा. केशकली नाबा. पुत्री नवलसिंह सर. माँ बैकुण्ठी बेवा नवलू स. भाग 5/77 दिलीप छोटेलाल बच्चू नाबा. पुत्र अमरसिंह शारदा गिरजा नीरज नाबा. पुत्री अमरसिंह संर. मां खुद मु. बसन्ती बेवा अमरसिंह संभाग 4/77 10 विस्वांसी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी लायकसिंह पुत्र मोहनसिंह 4/77-10 वि. रामकटोरी पुत्री मोहनसिंह कोसा बेवा मोहनसिंह स. भाग 4/77 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सुरेश वीरेन्द्र पुत्र शुक्लू शीला कलिया बा. गुडडी नाबा. पुत्री शुक्लू सर. माँ मु. सावित्री बेवा शुक्लू संभाग 14/77 जाति कुशवाह पता निवासी जिंदपुरा भूमिस्वामी
2
0.523
375/ मि 1
बमूर 104
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
415/3
0.888
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बालिराम बा. भरतसिंह नाबा. पि. रजुआ शान्ती बा सुभद्रा नाबा पि रजुआ सर मु . रामरती मां खुद मु. रामरती बेवा रजुआ भाग समान भाग जाति काछी पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार
2 375/ मि 2
105
0.314
बमूर कृषि भूमि
भूमि स्वामी
मातादीन मौजीराम पि. छबीराम मुन्नी पुत्री छवीराम मु. बैकुण्ठी बेवा छविराम भाग समान जाति जाटव 'पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार 4567 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
1 376
106
0.470
बमूर कृषि भूमि
विसम्भर देवेन्द्र पुत्रान रामरतन 1/2 पप्पू पुत्र हुक्मसिंह 1/2 दर भाग
भूमि स्वामी
10 382/1
1.066
बमूर बेर
3 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1/5 गू.ठा. मुरारी सोनेराम पिता मोती रामबेटी मुन्नी शीला पुत्रीयां मोती ल्होई बेवा मोती 1/5 जीगनिया कोकिला पुत्रीया बिरखा 4/15 गजराज बृन्दावन बादाम पि. सरमन 1/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1 377/1/5
0.293
बमूर 107
4
औतार रामवरन पुत्रगण कंचना जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
381/1
1.013 समान भाग भूमिस्वामी
बमूर 8 लिसांडा 2 कृषि भूमि
भूमि स्वामी
1 108 377/2
बमूर भूमि कृषि 1.150
स्वामी भूमि
बल्लू खां पुत्र मुन्ना खां जाति मुसलमान तेली पता निवासी ग्राम सुभाष रोड जौरा भूमिस्वामी
2 377/1/1
0.094
बमूर 109
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सन्तो पत्नी सियाराम जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा भूमिस्वामी
377/1/4
0.250
110
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
सुमेरा पुत्री लल्ला भाग 7/24 राजो बेबा लल्ला भाग 10/24 अंगूरी शीला रामा पुत्री कुअरपाल संभाग 7/24 जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा भूमिस्वामी
3
0.627
384/ मि1
111
3
बमूर नीम कृषि भूमि
भूमि स्वामी
उदयसिंह महेश पि. नवल सिंह मीना केतुकी मिथलेश सकीला बा केशकली नाबा. पुत्रीयान नवलू मु . बैकुण्ठी बेवा नवलू भाग 1/2 सियाराम पुत्र भोगीराम हि. 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
2 384/ मि 3
112
0.418
नीम 2 बमूर कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रामसिंह पुत्र देवलाल जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
113 413/1
1.254
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
मजबूत सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
नीम बेर बमूर हिगोंट रेमजा
10 112 42 20 30
4 114 413/2
1.285
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
89 20 20 12
बेर नीम हिगोंट गुलर बमूर
ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी आशाराम पुत्र सरदारसिंह जाति गू.
4568
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
115 413/3
1.097
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
116
414
0.314
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
415/2
0.188
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
416
0.261
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
417
कृषि 0.627 भूमि
भूमि स्वामी
0.418 418/ मि 1
117
भूमि कृषि
स्वामी भूमि
374
118
0.157
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
जनकसिंह पुत्र होतमसिंह भाग 2/70 राजाबेटी मुन्नी पुष्पा पिता होतम भाग समान भाग 3/70 जाति कुशवाह काशीराम लखपति भीकम पिता करनसिंह भाग समान भाग 1/14 जाति गू.ठा. पहलवान रामनाथ रमेश लक्ष्मण पिता फददी मु. ल्होरी बेवा फददी भाग समान भाग 1/14 रामश्री गंगो पिता गयाजीत भाग समान 2/112 रघूवर पुत्र ग्यासीराम रामदेई पुत्री ग्यासीराम भाग समान भाग 1/12 रामविलास टीकाराम सुघरसिंह पिता देवलाल हलुकी पुत्री देवलाल भाग समान जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भाग 1/12 दर भाग 1/28 जाति कुशवाह लखपति पुत्र करनसिंह भाग रकबा 50/5120 दर भाग 1/28
रेमजा 25
छोकर 10
अरू 2
10
नीबू
बमूर 104
परसराम पुत्र सरदारसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
नीम 47 हिंगोटा 17
रेमजा 20
छोकर 5
सेमरा 2
12
नीम नीबू 11 2
शहतूत
लिसाडा 2
सीताराम पुत्र सरदार सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी घसटुआ
बेर 7
हिगोंट 10
शीशम 2
रेमजा 17
बेर
1
3
5
बमूर बेर
राजू पुत्र लज्जाराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अमरूद 16
माननी नीबू 7
1
2
आम
कटहल 2 ऊमर 2 4569 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
जाति गू.ठा. जाहरसिंह रामस्वरूप मनीराम परसादी पि. भगवानलाल लोंगश्री पुत्री भगवानलाल भाग समान भाग 3/48 राजाराम पुत्र झण्डू 3/48 दर भाग 1/8 रामसिंह पि. देवलाल 1/48 धर्मपाल नरेश दशरथ पु. पंचम मालती पुत्री पंचम 1/48 उदयसिंह महेश पिता नवलू मीना केतुकी मिथलेश शकीला बा. केशकली नाबा. पिता नवलू सर. जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मां बैकुण्ठी खुद मु. बैकुण्ठी बेवा नवलू संभाग 1/48 कुंअरदे हलुकी रामदुलारी पि. देवलाल संभाग 3/48 दर भाग 1/8 काशीराम लखपति भीकम पुत्र करनसिंह संभाग 1/8 सुरेश वीरेन्द्र पिता शुक्लू शीला कलिया बा. जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गुडडी नाबा . पिता शुक्लू नाबा. सर. सावित्री मां खुद मु. सावित्री बेवा शुक्लू भाग समान भाग 1/8 कोकसिंह लोकेन्द्रसिंह कप्तानसिंह लोटनसिंह पिता शिवलाल भाग समान भाग 1/4 दर भाग 1/4 जाहरसिंह रामस्वरूप मनीराम परसादी पि. भगवानलाल लोंगश्री पुत्री भगवानलाल संभाग 1/8 राजाराम पुत्र झण्डू भाग 1/8 दर भाग 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिंदपुरा भूमिस्वामी
71.829
कुल क्षेत्रफल हे.-
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-
जौरा तहसील में ग्राम धमकन के नजदीक आसन नदी पर आसन बैराज निर्माण हेतु । 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण जल संसाधन संभाग जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है । 4570
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
प्र. क्र. 24- अ- 82- भू-अर्जन रेलवे जयपुर उर्फ नयागांव- 2017-5282
{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत}
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- ष्योपुरकलाँ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम जयपुर उर्फ नयागावं, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला- मुरैना में कुल रकवा 1.550 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना तहसील- मुरैना के ग्राम- जयपुर उर्फ नयागांव प.ह.नं. 89, रा.नि. वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 0.560 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:-
सूची
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टयर में
भूमि का प्रकार क्र. स.
सर्वे नंबर
स्वामित्व का प्रकार
772
1
0.059
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
773
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.013
774
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.123
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4 775/1 मिन. 1
भूमिस्वामी कृषि भूमि 775/1 मिन.2
कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह कौम गू०ठा०नि० बुद्वी का पुरा भूमिस्वामी
कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह कौम गू० ठा ०नि० बुद्वी का पुरा भूमिस्वामी
कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627, सत्यनारायण , दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन , सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन जाति राठौर नि० थाना का पुरा सं० भा० रकवा 0.836 भूमिस्वामी
0.312
कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627, सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन जाति राठौर नि० थाना का पुरा सं०भा० रकवा 0.836 भूमिस्वामी
कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गू० ठा०नि० बुद्वी का पुरा भूमिस्वामी 4571 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
भूमिस्वामी कृषि भूमि
775/2
कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627 , सत्यनारायण , दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन , सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन जाति राठौर नि० थाना का पुरा सं०भा० रकवा 0.836 भूमिस्वामी 778
5
0.053
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कमला पुत्री उत्तमसिंह जाति गू० ठा ०नि० बुद्वी का पुरा भूमिस्वामी
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष : धारा 40 ( 2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.
4572
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
प्र. क्र. 25- अ- 82 - भू- अर्जन रेलवे वामौरकंला- 2017-5277.-
[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत}
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन ) के लिये ग्राम बामौरकलां, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला- मुरैना में कुल रकवा 12.854 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना तहसील- मुरैना के ग्राम- बामौरकलां प.ह.नं. 89 , रा.नि. वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 12.854 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता हैः-
सूची
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टयर में
भूमि का प्रकार सर्वे नंबर
स्वामित्व का प्रकार
क्र. स.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
621 मिन.
0.130
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
621 मिन.
0.124
2 622
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
3 624
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
4 625
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
5.626
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
6 629
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
7 631
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
प्रकाश करनसिंह पुत्रगण मवसिया स ०भा० जाति जाटव नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी दयालसेवा एवं शिक्षा समिति रजि. नं. 5338 द्वारा अध्यक्ष आर.एस.शर्मा पुत्र आर. सी. शमी सचिव हरेन्द्र पुत्र आर.एस. शर्मा जाति ब्रा ० नि० ग्वालियर भूमिस्वामी
सोवरन सिंह पुत्र छिद्दा जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.066
सुरेशचन्द पुत्र मूंगाराम जाति जाटव नि. थाना का पुरा भूमिस्वामी
0.075
कैलाशी वाई पत्नि किशनलाल गौरीशंकर पुरूषोत्तम वा० अजय नाबा० पुत्र किशनलाल दीपा बा० ज्योति नाबा० पुत्रियों किशनलाल सर मॉ खुद स ० भाग जाति जाटव नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी
0.040
कैलाशी वाई पत्नि किशनलाल गौरीशंकर पुरुषोत्तम वा० अजय नाबा० पुत्र किशनलाल दीपा बा० ज्योति नाबा० पुत्रियों किशनलाल सर मॉ खुद स० भाग जाति जाटव नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी
0.053
दीपक, दिनेश , राकेश पुत्रगंण चन्द्रभान स० भा ० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वमी ।
0.007
दीपक , दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान भाग 1 ]
4573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
633/1
0.131
8
कृषि भूमि 633/2 भूमिस्वामी
0.065
632
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.013
10 644
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.032
645
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.038
12646
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.002
13 647
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
14 263
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
264 मिन.
15
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
264 मिन.
265
16
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
266
17
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
18 267
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
268
19
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
स० भा ० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वमी ।
दीपक, दिनेश , राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भा० जाति ब्रा ० नि० ग्राम भूमिस्वमी ।.
सूरजभान उदयभान ओमप्रकाश हि0 3/4 सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्री हरिकृष्ण स० भा ० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भा ० जाति ब्रा ० नि० ग्राम भूमिस्वमी ।
संदीप पुत्र डॉ ० एस.वी. मलैया वैशाली पुत्री डा० एस० वी० मलैया जाति खत्री मौहल्लाग्वालियर भूमिस्वामी
सूरजभान, उदयभान, ओमप्रकाश हि० 3/4 सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियों हरिकृष्ण स० भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वमी।
सूरजभान, उदयभान, ओमप्रकाश हि० 3/4 सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियों हरिकृष्ण स० भा ० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वमी ।
सूरजभान, उदयभान, ओमप्रकाश हि० 3/4 सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरिकृष्ण स० भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वमी ।
0.125
राकेशसिंह पुत्र सुग्रीबसिंह श्यामसुन्दर पुत्र रामकिशोर जयपाल सिंह पुत्र सामन्तसिंह स ० भा ० जाति ठा० नि० ग्वालियर भूमिस्वामी
सुरेश पुत्र भगवानलाल शिवहरे जाति कलार नि० वामौर भूमिस्वामी
0.115
पुन्ना पुत्र तेजासिंह जाति गड़रिया नि० ग्राम भूमिस्वामी।
0.219
उषादेवी पत्नि शिवनारायण जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.125
उषादेवी पत्नि शिवनारायण जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.145
मनोज भटेले पुत्र रमेश भटेले जाति ब्रा० नि० सत्यदेव नगर ग्वा ० सचिव रामसनेही सुक्ला शिक्षण संस्था बामौरगॉव भूमिस्वामी
0.224 मनोज भटेले पुत्र रमेश भटेले जाति ब्रा ० 4574
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
0.195
20 269
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.303
21 270
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.146
22271
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.230
23272
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.165
24 282
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.036
25 237
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
238
26
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
27 239
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
240
28
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
29 241
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
242
30
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
नि० सत्यदेव नगर ग्वा० सचिव रामसनेही सुक्ला शिक्षण संस्था बामौरगॉव भूमिस्वामी मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4/5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुक्ला हि0 0.160 निवासी बामौरगॉव रमन पुत्र राधेश्याम शुक्ला अरूण पुत्र शंभू दयाल शुक्ला रकवा 0. 320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स ०भाग दर भाग 1/5 नि० ग्राम भूमिस्वामी
ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
वृजभूषण पुत्र कल्याण जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4/5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुक्ला हि0 0.160 निवासी बामौरगॉव रमन पुत्र राधेश्याम शुक्ला अरूण पुत्र शंभू दयाल शुक्ला रकवा 0. 320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1/5 नि० ग्राम भूमिस्वामी
मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4/5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुक्ला हि० 0.160 निवासी बामौरगॉव रमन पुत्र राधेश्याम शुक्ला अरूण पुत्र शंभू दयाल शुक्ला रकवा 0. 320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1/5 नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.039
ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति व्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.084
वृजभूषण पुत्र कल्याण जाति व्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.141
ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्रा०नि०ग्राम भूमिस्वामी
0.196
ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्रा०नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.005
मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4/5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुक्ला हि० 0.160 निवासी बामौरगॉव रमन पुत्र राधेश्याम शुक्ला अरूण पुत्र शंभू दयाल शुक्ला रकवा ०. 320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1/5 नि० ग्राम भूमिस्वामी भाग 1 ]
4575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
0.167
31 273
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.114
32274
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.115
275
33
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.240
34 277
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.010
280
35
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.293
36 281
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.157
37 278
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
292
0.007
38
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
293
294
39
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
40 295
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
41 226
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
42225
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
43 224
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
220 मिन.
44
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
220 मिन.
45 218
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
46
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
311 मिन.
नन्दकिशोर महादेव पुत्रगण रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स ० भा० जाति व्रा० । सरवती पत्नि लक्खूराम जाति जाटव नि०ग्राम भूमिस्वामी
प्रदीप पुत्र सीताराम अवस्थी जाति ब्रा० नि० दत्तपुरा मुरेना राजेन्द्र मनोज प्रशान्त पुत्र सीताराम अवस्थी नि० मिल एरिया रोड़ दत्तपुर मुरेना भूमिस्वामी
प्रदीप राजेन्द्र मनोज प्रशान्त पुत्र सीताराम अवस्थी नि० ग्राम मिल एरिया रोड़ दत्तपुरा मुरेना भूमिस्वामी
उषाप्रसाद नातिन महावीरप्रसाद पत्नी चन्द्रशेखरप्रसाद जाति कायस्थ नि०सरकुल रोड़ रांची ।
नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीती पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा० नि०ग्राम भूमिस्वामी
नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीती पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा० नि०ग्राम भूमिस्वामी
रमेश रामकिशोर पुत्रगण द्वारिका प्रसाद हि. 2/3 स.भाग मु. रजनी वेबा नवल किशोर रमन मोहित पुत्रगण नवल किशोर 1/3 स.भा. जाति कायस्थ नि० ग्राम भूमिस्वामी।
0.282
नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा० नि०ग्राम भूमिस्वामी
0.008
रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.025
भूमिस्वामी । सीताराम पुत्र लटूरी जाति व्रा० नि० बामौर
0.052
रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.063
रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
मुरारीलाल पुत्र श्यामदयाल जाति कलार नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.126
धनवन्ती पत्नी मुरारीलाल जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.502
रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
0.168
नन्दकिशोर महादेव पुत्रगण रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स० भा० जाति व्रा० । 4576
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
311 मिन.
0.073
47 312
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.160
320
48
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.038
49319
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.021
50318
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
317 मिन.
0.261
51
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
317 मिन.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
317 मिन.
0.064
52323
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.048
53 324
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.042
54325
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
315 मिन.
55
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
315 मिन.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
315 मिन.
56 316
कृषि भूमि
भूमिस्वासी
57 216
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
राकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
मुकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे हि० रकवा 0.145 योगेश पुत्र मुन्ना लाल शिवहरे नि. ए.बी.रोड़ बामौर कार्तिकेय पुत्र हाकिमसिंह जाति बघेल रकवा 0.263 नि. शिक्षक कालोनी मुरेना भूमिस्वामी
रामजीलाल पुत्र जयलाल जाति शिवहरे नि० मुरेना भूमिस्वामी ।
धनवन्ती पत्नी मुरारीलाल जाति शिवहरे नि० बामौर भूमिस्वामी ।
राधाकिशन, दिनेश, मनोज , अनिल बा० बीरू नाबा ० पुत्र जगन्नाथ सर मॉ मु ० रामकुवरि वेवा जगन्नाथ उर्मिला रेखा पुत्रियाँ जगन्नाथ स ०भा० 1/3 लहोरे पुत्र मिठठीलाल हि० 0.392 रेवती पुरी मिहीलाल हि० रकवा 0.131 है स०हि. 2/3 जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी
मुरारीलाल पुत्र श्यामलाल जाति कलार नि० ग्राम भूमिस्वामी
धनवन्ती पत्नि मुरारीलाल जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी
रामजीलाल पु० जयलाल जाति शिवहरे निं० मुरैना भूमिस्वमी ।
गिर्राज पुत्र अंगद जाति राठौर नि० ग्राम भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.146
राधाकिशन, दिनेश , मनोज, अनिल बा० बीरू नाबा० पुत्र जगन्नाथ सर मॉ मु० रामकुवरि वेवा जगन्नाथ उर्मिला रेखा पुत्रियों जगन्नाथ स०भा ० 1/3 लहोरे पुत्र मिठठीलाल हि० 0.392 रेवती पुरी मिहीलाल हि० रकवा 0.131 है स०हि. 2/3 जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी मुरारीलाल पुत्र श्यामलाल जाति कलार नि. ग्राम भूमिस्वामी
धनवन्ती पत्नि मुरारीलाल जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.084
गिर्राज पुत्र अंगद जाति राठौर नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.019
सुरजभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी । भाग 1 ]
4577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
0.103
58
183
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.105
59181
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.101
60180
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.230
61179
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.209
62178
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
177 मिन. 1/2
0.106
63
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
177 मिन. 2/1
64176
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.157
65 175
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
66 174
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
173
67
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
68172
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
171 मिन. 691/2 171 मिन.
विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स ० भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स ० भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स०भा ० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
पुन्ना पुत्र तेजसिंह जाति वघेल नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
औमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति व्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
सरोज वेबा हरिकृष्ण आन्नद अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियों हरिकृष्ण स ० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.222
औमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति प्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम जा० जाटव स०भा ० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.753
सीतारम पुत्र लटूरी जाति व्रा ० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.658
अनूपकुमार विनोदकुमार पुत्रगण मांगीलाल मु० सोमवती वेवा मांगीलाल स० भाग जाति ब्रा ० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
सुरजभान उदयभान औमप्रकाश पुत्रगण वद्रीप्रसाद गोमती नर्मदा त्रिबेणी पुत्रियाँ बद्री प्रसाद स० भाग 6/8 सरोज वेबा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र
0.009 हरिकृष्ण अजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियाँ हरिकृष्ण 1/8 स.भा. रानी, रजना, कमलेश पुत्रियों चन्द्रभान दीपक, दिनेश, राकेश पु ० चन्द्रभान स० भाग 1/8 जाति ब्रा ० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
सुरजभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.576
सरोज वेबा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियाँ 4578
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
2/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
170 मिन. 1/2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
170 मिन. 2/3
1.510
70मिन.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
170 3/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
170 मिन. 4/5
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
170 मिन. 5/4
0.508
71168
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.437
72165
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
73 163
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
74 159
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
75 313
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
76
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
652 मिन.
77 259
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हरिकृष्ण स० भा० जाति व्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
दीपक दिनेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भाग जाति स० भाग जाति ब्रा० ।
औमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति व्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
सरोज वेबा हरिकृष्ण आन्नद अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियों हरिकृष्ण स० भा० जाति ब्रा ० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
सुरजभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति व्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
उदयभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति व्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
दरगाह वावा कपुर बांके ग्वालियर एहतमाम पुजारी अदीमुद्वीन पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान सा० भा० शासकीय पटटेदार ।
वाहुलकुमार शास्त्री पुत्र डी० के० शास्त्री नावा ० सरप ० मॉ खुद मंजू पुत्री सीता राम पत्नी डी० के० शास्त्री जाति व्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.048
प्रभुदयाल हरिदास देवसिंह धीरज रनवीर पुत्रगण लक्ष्मण सिहं मु० द्रौपती बेवा लक्ष्मण सिहं व मुन्नी पुत्री लक्ष्मण सिहं स० भाग ० जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी । ।
0.461
भागीरथ पुत्र छीद्वाराम जाति जाटव नि० भगीता का पुरा भूमिस्वामी ।
0.021
राकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे नि० बामौर भूमिस्वामी ।
0.031
श्यामसुन्दर पुत्र सुदर्शन प्रसाद रकवा 0. 157 दयाल सेवा शिक्षा समिति अध्यक्ष राम सुन्दर पुत्र राम प्रसाद सचिव हरेन्द्र शर्मा पुत्र श्याम सुन्दर शर्मा रक्वा 0.209 नि० जिवाजी नगर ग्वालियर भू स्वामी ।
0.010
श्रीमति नितू गोयल पत्नी रमनकिशोर गोयल हि० 1/2 श्रीमति पद्मा गोयल पत्नी गिराज किशोर गोयल भा० 1/2 जाति वैश्य नि० ग्राम भूमिस्वामी । 4579 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
}
0.003
78 236
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
अरूण दास पुत्र प्रेमनारायण नि० विनय नगर ग्वालियर भूमिस्वामी ।
0.042
79 223
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.50 यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्षा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विषेष:- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 4580
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
प्र. क्र. 26 - अ - 82 - भू- अर्जन - रेलवे जैतपुर - 2017-5278.- {भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत]
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम जैतपुर, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला- मुरैना में कुल रकवा 1.574 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना तहसील- मुरैना के ग्राम- जैतपुर नूराबाद प.ह.नं. 89, रा.नि. वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 1.574 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:-
सूची
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टयर में
सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र. स.
1 258
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
277
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
275
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मिन 3
279
4
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.162
सुभाष गोयल पुत्र पुरनचन्द्र हि. 1/2 रामवीर सिंह पुत्र रामजीवन हि. 1/2 नि० ग्राम पहाड़ी भूमिस्वामी
0.278
कुअरपाल ,केशव ,रामचित्र,राजेन्द्र, ' आशाराम, वलराम पुत्रगण प्रभु मुलियाबाई वेवा प्रभू, माया, भूरी पुत्रियाँ प्रभू स०भा० कौम बघेल नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.100
हाकिम पुत्र गोधना, रामवेटी शीला पुत्रियां गोधना स०भा० 1/2 नारायण सिंह , बाबू पुत्रगण बंशी भग्गो लाड़ो पुत्रियाँ वंशी स० भा० 4/5 प्रेमा वेवा रमेश कल्लू पुत्र रमेश स ०भा01 / 5 दर भाग 1/2 कौम वघेल नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.066
राकेश , वलवीर सिंह पुत्र भीखमसिंह 1/4 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह कलावती, वैकुण्ठी पुत्रियाँ हीरा सिंह हि० 3/4 दर हि० रकवा 0.763 कौम गुर्जर, लक्ष्मण , रघुवर, मानसिंह पुत्रगण भाग 1 ]
4581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
280
0.034
5
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
281
0.236
6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
282
0.056
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
285
0.199.
8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
292
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
293
10
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
295
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
नबाव सिंह स०भा० रकवा 0.376 कौम गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी
कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स ०भा ० जाति गड़रिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स ० भा० जाति गड़रिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स० भा० जाति गड़रिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
रामहेत पुत्र रामचरण, नारायणी पुत्री रामचरन स०भा ० कौम गड़रिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.001
राकेश , बलवीरसिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि० 1/2 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 नि०ग्राम भूमिस्वामी
0.107
राकेश, बलवीरसिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि० 1/2 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 नि०ग्राम भूमिस्वामी
0.335
राकेश , बलवीर सिंह पुत्र स्व० भीखम सिंह हि0 1/2 नारायणसिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 नि०ग्राम भूमिस्वामी
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है । भूमि से संबंधित नक्षा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे । 4582
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
विषेष: - धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
प्र. क्र. 27- अ-82 - भू-अर्जन रेलवे पहाडी- 2017-5281.-
{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत}
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम पहाडी, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला- मुरैना में कुल रकवा 2.686 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला- मुरैना तहसील- मुरैना के ग्राम-पहाडी प.ह.नं. 87, रा.नि. वृत -08 में उक्त परियोजना के लिये 2.686 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता हैः- सूची
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नंबर
क्र. स
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जनका
क्षेत्रफल
हेक्टयर में
2023
0.041
1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2024
2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2026/1
0.197
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2026/2
2027
4
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
5 2183/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
6 2183/2
राजाराम बा. विजयसिंह ना०वा० पि० कदमसिंह सर०मॉ हि0 1/3 पंजाब उर्फ शिवराम पूरनसिंह रामहेत पि० पीतम लच्छो पुत्री पीतम स ०भा ० 1/3रामखत्यार कोकसिंह पि० भीकम हि० 1/3 कोम गू० ठा ० सा० देह भूमिस्वामी
सुंदरसिंह पुत्र राम सिंह जाति गू० ठा ० सा ० देह भूमिस्वामी
मोहकम सिंह पुत्र स्व० श्री रमेशसिंह जाति गुर्जर नि० मेला दुल्लपुर ग्वालियर भूमिस्वामी
0.278
जीवाराम पुत्र मूलाराम, नेनी वेबा मूलाराम स०भा० 1/2 मु ० अनेगा वेवा देवीसिंह कलावती वेवा सोनेराम स ० भा ० 2/6 जसवंत, भूरा, कृष्णा पि० मूंगाराम भूरी रामा मीरा पि. मूंगाराम बतसिया वेबा मूंगाराम स ०भा० 1/6 कोम गू०टा०सा ० देह भूमिस्वामी
जसवंत सिंह पुत्र मूंगाराम जाति ठा० सा० देह भमिस्वामी
0.158
जसवन्त, भूरा , कृष्णा पुत्रगण मूंगाराम स०भा० जाति गू० टा ० सा० देह भूमिस्वामी भाग 1 ]
4583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2115/1 मि.1
8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2115/1 मि.2
0.167
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2115/2
0.004
9
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2100/1
0.250
2101
10
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.096
2176
कृषि भूमि 11
भूमिस्वामी
2177
12
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2184
13
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2181
14
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2168
15
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
राजाराम पुत्र कदम सिंह जाति गू० ठा० सा० देह भूमिस्वामी
धर्मेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम जाति कोरी नि०ग्राम भूमिस्वामी
जसवंत सियाराम पि. माधौसिंह फूलो पुत्री माधौसिंह स.भा. 1/2 सिद्दार, चौवे, रामखिलाड़ी आ० पन्नू स०भा० 1/2 जाति गुर्जर सा० देह भूमिस्वामी
रामवरन पुत्र नवलसिंह कोम गुर्जर
रामवरन पुत्र नवलसिंह कोम गुर्जर
राजाराम बा ० विजयसिंह नाबा० पुत्रगण कदमसिंह स ०भाग 1/2 स.भा. रमेश, लक्ष्मण, सुरेश, रामखिलाड़ी सुरेश पुत्रगण जण्डेल सरोज, गीता, मधु पुत्रियाँ जण्डेल भूरी वेवा जण्डेल स०भाग 1/6 केदार, रघुनाथ, छोटे, रामजीवन, बिहारी स ० भा० 4/6 ओमकार पि० आदिराम मंजूकोमश,रचना पुत्रियां आदिराम अलंता वेबा आदिराम स ०भा० 1/6 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर सा० देह भूमिस्वामी
0.071
राजाराम बा. विजयसिंह नाबा०पुत्रगण कदमसिंह हि० 1/3 भीखम पुत्र अंगद हि0 1/3 रमेश ,लक्ष्मण ,रामखिलाड़ी, सुरेश पुत्रगण जण्डेल सिंह सरोज गीता मधू पुत्री जन्डेल भूरी वेबा जण्डेल स.भा/ 6 केदार रघुनाथ छोटे रामजीवन पुत्रगण हीरा 4/6 स.भा. ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्री आदिराम अलंता वेबा आदिराम जाति गू.ठा. हि. 1/6 दर भाग 1/3 भूमि स्वामी
0.084
पातीराम पुत्र शंकरसिंह 5/6 फूलो पुत्री शंकर 1/6 सिंह कोम गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.089
जीवाराम पुत्र मूलाराम, नेनी वेबा मूलाराम स०भा० 1/2 मु० अनेगा वेवा देवीसिंह कलावती वेवा सोनेराम स०भा० 2/6 जसवंत, भूरा, कृष्णा पि० मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु. बतसिया वेबा मूंगाराम स०भा० 1/6 कोमा गू० टा ० सा ०देह भूमिस्वामी
0.060
राजाराम बा० विजयसिंह नाबा० पुत्रगण कदमसिंह स ०भाग 1/2 स.भा. रमेश, लक्ष्मण , सुरेश, रामखिलाड़ी सुरेश पुत्रगण जण्डेल सरोज, गीता, मधु पुत्रियाँ जण्डेल भूरी वेवा जण्डेल स०भाग 1/6 केदार, रघुनाथ,छोटे, रामजीवन, पुत्रगण हीरा स० भा० 4/6 ओमकार पि० आदिराम मंजू कोमश, रचना पुत्रियां आदिराम 4584
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
16 2116/1
0.219
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2116/2
17
भूमिस्वामी
2116/3
कृषि भूमि.
18
2180
0.109
19
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.863
20 2102
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
अलंता वेबा आदिराम स० भा० 1/6 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर सा० देह भूमिस्वामी
भारत पिता सरनाम रकवा 0.33/ 1.862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री सरनाम जावित्री वेबा सरनाम स.भा. रकवा 1.489/ 1.862 सन्तो पत्निराजाराम कमला पत्नि विजय सिंह स.भा. रकवा 0.340/ 1.862 जाति गू.ठा. नि.ग्राम भूमिस्वामी
प्रकाश, महेन्द्र पुत्रगण हजारी गुड्डी पुत्री हजारी स ० भा ० कोम गू०ठ० भूमिस्वामी
वकील पुत्र हजारीसिंह सावो वेवा हजारी सिया पुत्री हजारी स०भा० रकवा 1.524/ 1.694 सन्तो देवी पत्निराजाराम कमला पत्नि विजय सिंह स०भा० 0.170 / 1.694 कोम गू० ठा ० भूमिस्वामी
राजाराम बा. विजयसिंह नाबा०पुत्रगण कदमसिंह हि० 1/3 भीखम पुत्र अंगद हि0 1/3 रमेश, लक्ष्मण ,रामखिलाड़ी, सुरेश पुत्रगण जण्डेल सिंह सरोज गीता मधू पुत्री जन्डेल भूरी वेबा
जण्डेल स.भा. 1/6 केदार रघुनाथ छोटे रामजीवन पुत्रगण हीरा 4/6 स.भा. ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्री आदिराम अलंता वेबा आदिराम जाति गू.ठा. हि. 1/6 दर भाग 1/3 भूमि स्वामी
सोनू उर्फ उर्मिला देवा श्रीनिवास दीपेन्द्र, जितेन्द्र नाबा० आ० श्रीनिवास ज्योति नाबा० पुत्री श्रीनिवास सर ० मॉ खुद नि०ग्राम भूमिस्वामी
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है । भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे । भाग 1 ]
4585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
विशेष : धारा 40 ( 2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.
प्र. क्र. 31 - अ- 82 - भू- अर्जन- 2016-17-5281.-
{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत) जबकि समुचित 'सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम सिकरौदा, तहसील व उपखण्ड जौरा, जिला- मुरैना में कुल रकवा 1.550 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना तहसील- जौरा के ग्राम सिकरौदा प.ह.नं. 45, रा.नि. वृत-03 में उक्त परियोजना के लिये 1.550 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता हैः-
अनुसूची
सर्वे नम्बर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
अर्जनका
क्षेत्रफल (हे.में)
527
1
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित
526
2
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित 3
भूमिस्वामी
572/1
कृषिभूमि सिंचित 4
भूमिस्वामी
572/2
कृषिभूमि सिंचित
521
5
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित 6
493 भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित
0.682 रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द, बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि. 1/2 जाति ब्राम्हण निवासी स्टेशन रोड़ जौरा
0.598 रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द, बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि. 1/2 जाति ब्राम्हण निवासी स्टेशन रोड़ जौरा
0.004 हरी पुत्र जीवनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.001
मु. रामकली बेवा शिवचरन, प्रयागनारायण, उम्मेद, भूरा , रामविलास पुत्रान् शिवचरन, सरोज पुत्री रामकली स.भाग जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.004 रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द , बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि. 1/2 जाति ब्राम्हण निवासी स्टेशन रोड़ जौरा
0.009 भूरा पुत्र भंवरसिंह हि. 1/2 राजू पुत्र छोटेसिंह हि.1 / 2 जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी 4586
[ भाग 1
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7
492 भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित 597
8
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित 9
483 भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित 536
10
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित 532
11
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित 533
12
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित
कुल
0.006 भूरा पुत्र भंवरसिंह हि. 1/2 राजू पुत्र छोटेसिंह हि.1 / 2 जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.081 भंवरसिंह, छोटेसिंह पुत्रान् हाकिमसिंह स.भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.065 भंवरसिंह, छोटेसिंह पुत्रान् हाकिमसिंह स.भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.015 कमलेश पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.047 आशाराम, रामहेत पुत्रान् रंजीत जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.038 आशाराम , रामहेत पुत्रान् रंजीत जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.550
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष :-- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
1 भाग 1 ]
4587
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प्र. क्र. 32- अ- 82 - भू-अर्जन- 2016-17-5280.- {भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत } जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम अगरौता, तहसील व उपखण्ड जौरा, जिला- मुरैना में कुल रकवा 1.576 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना तहसील- जौरा के ग्राम अगरौता प.ह.नं. 47, रा.नि. वृत-03 में उक्त परियोजना के लिये 1.576 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
अर्जनका
क्षेत्रफल (हे.में)
सर्वे नम्बर
स. क्र.
0.005
6
1
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित
0.003
10
2
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित 3
भूमिस्वामी
11/1
कृषिभूमि सिंचित शंकर पुत्र हरदेव हि. 1/2 रोशन , दर्शनलाल, गोरेलाल , हलुके पुत्रान् देवी, मु. पुनिया बेवा देवी स.भाग 1/2 जाति कुशवाह निवासी राजाराम का पुरा
लतीब खां, पप्पू खां, शिवराती, निजामुद्दीन, टिललम खां पुत्रान् छुट्टन इस्लामी, शरीफन, वहीदन, रहीसा, गुडिया पुत्रियान् छुट्टन, मु. बत्तो बेवा छुट्टन स.भाग 1/10 मुहम्मद पुत्र बजीरा भाग 1/10 दर भाग 1/5 गफूर खां, हबीब खां, शरीफ खां पुत्रान् मुहम्मद स.भाग 1/5 अहमद पुत्र मीरस्याह भाग 1/5 मु. उलफत बेवा हुसैन, नबीशेर, शहजाद पुत्रान् हुसैनी, कुल्लम, मुन्नी, असगरी पुत्रियान् हुसैनी स.भाग 1/5 जाति मुसलमान, दाताराम , मोहन , कमलेश पुत्रान् सामलिया, मु. रामश्री बेवा सामलिया स. भाग 1/5 जाति कोली निवासी ग्राम
0.363 रामो , गुलाबी पुत्रियान् हरिविलास स. भाग 1/2 नरोत्तम, विनोद पुत्रान् बाबूलाल , विद्याबाई , ममता पुत्रियान् 4588
4
भूमिस्वामी
11/2
[ भाग 1
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बाबूलाल स.भाग 4/5 मन्जू बेवा शैलेन्द्र, रोहित बा. सचिव नाबा. पुत्रान् शैलेन्द्र सरप. मां खुद स.भाग 1/5 दर भाग 1/4 रामरतन पुत्र रघुनाथ भाग 1/4जाति त्यागी निवासी ग्राम
0.297
कृषिभूमि
सिंचित
भूमिस्वामी
37/1
5
बाबूलाल , नरेन्द्र कुमार पुत्रान् भोगीराम स.भाग 0.25 जाति त्यागी निवासी चिन्नौनी करैरा , कल्याण मुन्ना सुरेश पुत्रान् शिवचरन स.भाग 0.76 जाति कुशवाह निवासी ग्राम
0.067
सिंचित
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
37/2
6
रामखिलाड़ी पुत्र पूरनसिंह जाति ठाकुर निवासी गोपालपुरा
0.035 अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
34
7
भूमिस्वामी
0.512
कृषिभूमि
सिंचित
8 35 भूमिस्वामी
नादरिया, सुग्रीव पुत्रान् मंगलिया हि. 2/9 आनन्दी बेवा पतिराम, बदनसिंह, अशोक, पूरन, सुदामा पुत्रान् पतिराम, रामरती , सुनीता पुत्रियान् पतिराम स.भाग 1/9 दाताराम, कमलेश, मोहन पुत्रान् सामलिया, मुन्नी पुत्र सामलिया स.भाग 1/3 मातादीन पुत्र ओछा, मु. छोटी बेवा ओछा स.भाग 1/3 जाति कोली निवासी ग्राम
0.128
कृषिभूमि
सिंचित
36
9
भूमिस्वामी
मु. मुल्लो बेवा कुढ़ेरी, रामजीलाल, होतम, नारायण, द्वारिका, बाबूलाल, टीकाराम पुत्रान् कुढ़ेरी , रामरती पुत्री कुढ़ेरी स.भाग 1/3 रमेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्रान् बंशी, रामदेई, नारायणी, शंकरिया, बादामी पुत्रियान् बंशी स.भाग 1/18 सुखुआ पुत्र शिवराम हि. 1/18 मुन्ना, भूपसिंह पुत्रान् सुखराम, रमेश पुत्र बंशीधर स.भाग 1/18 मथुरा, मानो, जावित्री पुत्रियान् शिवराम स.भाग 3/18 दर भाग 1/3 जाति त्यागी , रामचरन पुत्र बद्रीप्रसाद हि. 1/3 जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम
0.097
कृषिभूमि
सिंचित
भूमिस्वामी
41/1
10
भीखा, देवीराम बा. वीरेन्द्र, सोनेराम नाबा. पुत्रान् भरोषी सरप. पिता खुद स. भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
0.064
कृषिभूमि
सिंचित
42
11
भूमिस्वामी
मुकेश नाबा. पुत्र भूपसिंह सरप . पिता खुद भूपसिंह पुत्र सुखराम जाति त्यागी निवासी ग्राम
0.0 3 मुन्ना पुत्र सुखराम जाति त्यागी निवासी ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
कुल
1.576 4589 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.
प्र. क्र. 33 - अ - 82 - भू- अर्जन - 2016-17-5285.-
{भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापने में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम गैपरा , तहसील व उपखण्ड जौरा, जिला- मुरैना में कुल रकवा 9.601 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना, तहसील- जौरा के ग्राम- गैपरा प.ह.नं. 46, रा.नि. वृत-03 में उक्त परियोजना के लिये 9.601 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
अनुसूची
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता सर्वे नम्बर
भूमि का प्रकार
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का
क्षेत्रफल (हे. में)
1
भूमिस्वामी
508/1
जसवन्त, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग जाति बघेल निवासी ग्राम कृषिभूमि सिंचित
0.270
भूमिस्वामी
2 508/2
कृषिभूमि सिंचित
जसवन्त, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग जाति बघेल निवासी ग्राम 4590
3
509 भूमिस्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
0.049
कृषिभूमि
सिंचित
510
4
भूमिस्वामी
लखपति पुत्र हरिमोहन , जगदीश पुत्र लखपति स.भाग जाति गु.ठा. निवासी कुंअरपुर
0.650
कृषिभूमि
सिंचित
5
511 भूमिस्वामी
रामवीर, राजेन्द्र पुत्रान् विजयसिंह, गुड्डी पुत्री रामदयाल, मु. बैकुण्ठी बेवा रामदयाल स.भाग 1/3 भरोषी पुत्र विजयसिंह हि. 1/3 मु. काशी बेवा बाबू, शीला, गुड्डी नाबा. पुत्रियान् बाबू सरप. मां काशी स.भाग 1/3 जाति बघेल निवासी ग्राम
0.340 जसवन्त, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग जाति बघेल निवासी ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
6
512 भूमिस्वामी
0.380
कृषिभूमि
सिंचित
7
513 भूमिस्वामी|
रामचरन, भगवानलाल, रामभरोषी, रामदयाल पुत्रान् विजयसिंह स.भाग जाति बघेल निवासी ग्राम
0.152
कृषिभूमि
सिंचित
8
514 भूमिस्वामी
ओछी बेवा विजयसिंह, रामचरन, रामदयाल, भरोषी पुत्रान् विजयसिंह स. भाग 2/3 मु. काशी बेवा बाबू लीला स .
भाग 1/6 मु. गनेशी बेवा भगवानलाल , रेवती , द्रोपती, कपूरी पुत्रियान् भगवानला, जसवन्त, श्रीपति , बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग 1/6 जाति बघेले निवासी ग्राम
0.827
कृषिभूमि
सिंचित
9
515 भूमिस्वामी
रामवीर, राजेन्द्र पिता रामदयाल स.भाग रकवा 0.21 आरे जाति बघेले निवासी ग्राम, पवन कुमार पुत्र मातादीन जाति ब्राम्हण निवासी बिलगांव हाल कस्बा जौरा भाग रकवा 0.70 आरे दर भाग 2/3 रामवरन धर्मेन्द्र नाबा. पुत्रान् रामभरोषी सरप . पिता खुद स.भाग 1/3 जाति बघेले निवासी ग्राम
0.410
कृषिभूमि
सिंचित
0.063
10 516/2 भूमिस्वामी
ओछी बेवा विजयसिंह, रामचरन, रामदयाल, भरोषी पुत्रान् विजयसिंह स. भाग 2/3 मु. काशी बेवा बाबू, लीला, गुड्डी नाबा. पुत्रियान् बाबू सरप. मां काशी स.भाग 1/6 मु. गनेशी बेवा भगवानलाल , रेवती , द्रोपती, कपूरी पुत्रियान् भगवानलाल, जसवन्त, श्रीपति, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग 1/6 जाति बघेले निवासी ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
पीतम पुत्र बुद्धाराम जाति जाटव निवासी ग्राम भाग 1 ]
11 516/2 भूमिस्वामी
4591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
0,090
कृषिभूमि
सिंचित
12
517 भूमिस्वामी
रामवरन, रामलखन पुत्रान् भरोषी स.भाग जाति बघेले निवास ग्राम
0.039
कृषिभूमि
सिंचित
13
523 भूमिस्वामी
उर्मिला पत्नी रामहेती , रामश्री पत्नी रामसिंह स.भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
0.274
कृषिभूमि
सिंचित
14
525 भूमिस्वामी
करीमुद्दीन पुत्र मन्नू, आबादी पुत्री मन्नू स.भाग जाति मुसलमान निवासी ग्राम
0.030
कृषिभूमि
सिंचित
526
15
भूमिस्वामी
लियाकत खां पुत्र मन्नू जाति मुसलमान निवासी ग्राम
0.300
कृषिभूमि
सिंचित
16 527 भूमिस्वामी
भूपसिंह, रामलखन पुत्रान् भगरी, सरस्वती, फूलवती, राजाबेटी पुत्रियान् भगरी, रामश्री बेवा भगरी स.भाग 3/8 मु. शान्ती बेवा फेरन, गोपाल , लक्ष्मण पुत्रान् फेरन , मुन्नी पुत्री फेरन स.भाग 1/5 मु. रेखा बेवा दर्शन, पूजा नाबा. पुत्री दर्शन सरप . मां खुद स.भाग 1/20 दर भाग 16/30 जाति जाटव निवासी ग्राम, लियाकत खां पुत्र मन्नू खां भाग 14/30 जाति मुसलमान निवासी ग्राम
0.240
कृषिभूमि
सिंचित
17
528 भूमिस्वामी
श्रीमती बब्बन उस्मानी पत्नी पप्पू खां उस्मानी स.भाग जाति मुसलमान नि.ग्राम
0.149
कृषिभूमि
सिंचित
18 531/1 भूमिस्वामी
रामचन्द्र, रोशन, चन्दन, रतनसिंह पुत्रान् गनपति, मु. भगवानदे बेवा गनपति जाति शाक्य निवासी ग्राम
0.096
कृषिभूमि
सिंचित
19
0.097
531/2 भूमिस्वामी
नारायणसिंह, बहादुरसिंह , उम्मेदसिंह पुत्रान् रामसिंह, महादेवी पुत्री रामसिंह, बिटो बेवा रामसिंह स.भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
20 532
0.050
भूमिस्वामी
रघुनाथ पुत्र हरिप्रसाद जाति बघेले निवासी ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
21
533
0.020
भूमिस्वामी
मुरारी पुत्र पतिराम जाति जाटव निवासी ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
22
0.230
534 भूमिस्वामी
बाबू, राजेन्द्र पुत्रान् परमू स.भाग जाति जाटव निवासी ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
भूपसिंह, रामलखन पुत्रान् भगरी , सरस्वती , फूलवती , राजाबेटी पुत्रियान् भगरी , रामश्री बेवा भगरी स.भाग 1/3 रोशन पुत्र भीखा हि. 1/3 रामश्री पुत्री भीखा हि. 1/3 जाति जाटव निवासी ग्राम 4592
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
23 536/1 भूमिस्वामी
24
[ भाग 1
0.280
कृषिभूमि
सिंचित
536/2
25 536/1 भूमिस्वामी
गोपी पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
0.270
कृषिभूमि
सिंचित
26 536/2
27
535 भूमिस्वामी
भजनलाल पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
0.230
कृषिभूमि
सिंचित
28 540/1 भूमिस्वामी
मुरारी पुत्र पतिराम, रामबेटी, कमला पुत्रियान् पतिराम स.भाग जाति जाटव निवासी ग्राम
0.062
कृषिभूमि
सिंचित
29 540/2 भूमिस्वामी
गोपी पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
0.062
कृषिभूमि
सिंचित
30 541/1 भूमिस्वामी
भजनलाल पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
0.031 गोपी पुत्र मटरे जाति जाटव नि. ग्राम
कृषिभूमि
सिंचित
31 541/2 भूमिस्वामी
0.031
कृषिभूमि
सिंचित
32 570 भूमिस्वामी
भजनलाल पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
0.300
कृषिभूमि
सिंचित
33
571 भूमिस्वामी
बेदरिया पुत्र मुरली जाति बढ़ई निवासी ग्राम वगैरा
0.180
कृषिभूमि
सिंचित
34
572
0.180
भूमिस्वामी
दिलशान मो. शमशाद, मो. तोफीक मो. हि. 3/4 जाति मुसलमान निवासी अलापुर, हरीशंकर पुत्र नेतराम हि. 1/4 जाति त्यागी निवासी रूनीपुर
कृषिभूमि
सिंचित
35
573
0.200
भूमिस्वामी
कैलाशचन्द्र पुत्र टीकाराम जाति वैश्य निवासी जौरा वगैरा
कृषिभूमि
सिंचित
36 575 भूमिस्वामी
देवेन्द्र, बृजेश बा. पुत्रान् मनीराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम वगैरा
0.310
कृषिभूमि
सिंचित
37 523 / भूमिस्वामी
920
बसन्ती देवी पत्नी देवचन्द हि. 1/2 हरीशचन्द्र पुत्र देवलाल हि. 1/2 जाति वैश्य निवासी कस्बा जौरा
0.230
कृषिभूमि
सिंचित
38
भूमिस्वामी
523 / 921
लच्छी पुत्र शिवचरन, विमला पुत्री शिवचरन, मु. शान्ती बेवा शिवचरन, फूलो, प्रेमा पुत्रियान् शंकर जाति कुम्हार निवासी ग्राम
0.310
कृषिभूमि
सिंचित
39
भूमिस्वामी
523/ 922
अशोक, पप्पू पुत्रान् मन्नू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम
0.360
कृषिभूमि
सिंचित
40 131/1 भूमिस्वामी
पप्पू पुत्र मन्नू खां, नन्ही पुत्री मन्नू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम
0.089
कृषिभूमि
सिंचित
41
0.090
भूमिस्वामी
131/2
टीकाराम पुत्र बेदरिया जाति जाटव निवासी गैपरा
कृषिभूमि
सिंचित
बनवारी पुत्र कन्हैया जाति कोरी निवासी गैपरा भाग 1 ]
42 117 भूमिस्वामी
4593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
0.088
कृषिभूमि
सिंचित
43 118/1 भूमिस्वामी
मुन्नालाल , भूपसिंह पुत्रान् सुखराम , रमेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्रान् बंशीधर जाति त्यागी निवासी ग्राम
0.066
कृषिभूमि
सिंचित
44 118/2 भूमिस्वामी
रघुनाथ पुत्र हरिप्रसाद जाति बघेले निवासी ग्राम
0.066
कृषिभूमि
सिंचित
45 118/3 भूमिस्वामी
नारायणसिं , बहादुरसिंह , उम्मेदसिंह पुत्रान् रामसिंह, महादेवी पुत्री रामसिंह, बिटो बेवा रामसिंह स.भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
0.066
कृषिभूमि
सिंचित
46
130 भूमिस्वामी
काशीराम पुत्र चौखरिया, जीवनलाल पुत्र देवलाल जाति बघेले निवासी ग्राम वगैरा
0.130
कृषिभूमि
सिंचित
47 132 भूमिस्वामी
छोटी बेवा मुल्ला जाति बघेले निवासी ग्राम
0.133
कृषिभूमि
सिंचित
48
133 भूमिस्वामी
सूखा पुत्र धनसिंह हि. 109/115 जाति जाटव भरतसिंह पुत्र होतम हि. 6/115 जाति गुर्जर निवासी कस्बा जौरा
0.085
कृषिभूमि
सिंचित
134
49
भूमिस्वामी
सूखा पुत्र धनसिंह हि. 109/115 जाति जाटव भरतसिंह पुत्र होतम हि. 6/115 जाति गुर्जर निवासी कस्बा जौरा
0.001
कृषिभूमि
सिंचित
50 145 भूमिस्वामी
मीना पत्नी आशाराम हि. 33/50 जाति बघेले रामवती पुत्री विसराम हि. 17/50 जाति जाटव निवासी ग्राम
0.202
कृषिभमि
सिंचित
51
146 भूमिस्वामी
अर्चना वर्मा पत्नी अवनीश वर्मा जाति स्वर्णकार निवासी सदर बाजार वार्ड क्र. 12जौरा
0.070
कृषिभूमि
सिंचित
52 147 भूमिस्वामी
भूपसिंह, रामलखन पुत्रान् भगरी, सरस्वती, फूलवती , राजाबेटी पुत्रियान् भगरी , रामश्री बेवा भगरी जाति जाटव निवासी ग्राम वगैरा
0.027
कृषिभूमि
सिंचित
मुरारी पुत्र पतिराम, रामबेटी, कमला पुत्रियान् पतिराम स.भाग जाति जाटव 4594
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
नि. ग्राम
153
53
0.006
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित
रामवती पत्नी जण्डेल हि. 42/122 जाति जाटव निवासी ग्राम वगैरा 54 149
0.020
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित
भरतसिंह पुत्र कुन्दन हि. 1/3 केशव पुत्र कुन्दन हि. 1/6 जाति जाटव गंगादेवी पत्नी गोपाल हि. 1/2 जाति बघेले निवासी ग्राम
55 538
0.187
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित
सुघरसिंह, सुल्तानसिंह पिता मंगलिया, लीलावती, शीलाबाई पुत्रियान् मंगलिया जाति कोरी निवासी ग्राम
56 574
0.230
भूमिस्वामी कृषिभूमि सिंचित
मुरारीलाल , दिनेशचन्द्र, सुभाषचन्द्र, अनिल कुमार पुत्रान् शंकरलाल जाति वैश्य निवासी कस्बा जौरा
9.601
कुल
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष:- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । भाग 1 ]
4595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
प्र. क्र. 35- अ- 82 - भू- अर्जन - 2016-17-5279.- {भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत) जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम टैंटरा , तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ , जिला- मुरैना में कुल रकवा 2.022 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना तहसील - सबलगढ़ के ग्राम-टैंटरा प.ह.नं.09 रा.नि. , वृत-01 में उक्त परियोजना के लिये 2.022 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
क. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार
भूमि प्रकार
अनुसूची
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
का अर्जन का
क्षेत्रफल
हेक्टेयर
मे
1
3
2
4 01 163
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी कृषि भूमि 02 63 / मि-1
63/मि-2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
03 64
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
04 65/मि.1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी कृषि भूमि 65 /मि-2
05 71
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी कृषि भूमि 06 125/ मि-1
भूमिस्वामी कृषि भूमि 125/मि-2
भूमिस्वामी कृषि भूमि 125/मि-3
भूमिस्वामी कृषि भूमि 125/मि-4
6
5
0.009 रोशन पुत्र हरिनंदन जाति रावत शा. पटे. बद्री पुत्र खूबा, जाति जाटव नि ग्राम.
0.312 भागीरथ पुत्र खूबा जाति जाटव नि. ग्राम 0.223 दिनेश, वीरेन्द्र पुत्रगण बद्री जाटव नि. ग्राम 0.326 रघुनंदन, लक्ष्मण , पुत्रगण तोफनिया जाति जाटव नि. ग्राम समानभाग
श्रीनिवास, मुनेश पुत्रगण भन्ता जाटव नि. ग्राम समान भाग
0.025 राजअली शाह, मीरअली शाह, साहिद शाह शाकिरस्या पुत्रगण सरदार शाह मुन्नी, गुलशन, सायना गुडडी अनीसा, रूबीना गडिया पुत्रियान सरदार स्या समानभाग 5/26 गुड्डी पत्नि इंसाफ अली भाग 21/26 जाति सांई मुसलमान नि. निहरीसिंह का पुरा ।
0.057 शिवनारायण पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि.ग्राम लक्ष्मीप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि.ग्राम प्रहलाद पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि. ग्राम लालपति पुत्र बिहारी जाटव नि. ग्राम 4596
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
07 82
0.061
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हरिचरण, ओमप्रकाश पुत्रगण केवला गुडडी पुत्री केवला समानभाग 1/2 किन्ती पुत्री ग्याजीत भाग 1/2 जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
08
0.557
भूमिस्वामी कृषि भूमि
बाबूलाल पुत्र बिहारी, जाति जाटव नि.ग्राम भूमिस्वामी कृषि भूमि
127मि-1 127 / मि-3
वासुदेव , गिर्राज पुत्रगण जगनू जाटव नि. ग्राम
09
133
0.124
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
गोरेलाल, ज्ञानसिह पुत्रगण हरिनंदन रावत नि.ग्प्रम
10 134
0.009
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
गोरेलाल, ज्ञानसिह पुत्र हरिनन्दन, जाति रावत. नि. ग्राम समान भाग 11 135
0.319
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बृजमोहन, दिनेश पुत्रगण बाबूलाल जाति मेहतर नि. ग्राम समान भाग यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष :- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 4597 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
प्र. क्र. 36-अ-82 - भू-अर्जन- 2016-17-5283.-
{भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन ) के लिये ग्राम पचेर तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ , जिला- मुरैना में कुल रकवा 0.037 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना तहसील - सबलगढ़ के ग्राम पचेर प.ह.नं.35, रा.नि. वृत-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.037 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
अनुसूची
सर्वे नंबर
क.
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
का अर्जन
का
क्षेत्रफल
हेक्टेयर
मे
5
6
3
4
2
1
0.021
01 432/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
02432/2
रोशन पुत्र मुल्ला, कुशमा सुखी पुत्रीयॉ मुल्ला समान भाग रोशन पुत्र मुल्ला
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.016
03 400
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बंसती वेवा दुर्जन, गणेश पुत्र दुर्जन, बैकुण्ठी, मीरा पुत्रियान दुर्जन, नरेश पुत्र वासुदेव हिस्सा 1/3 रामप्रसाद, अंगद पुत्रगण पन्ना हिस्सा 1/5 स. भाग, जाति कुम्हार गिरधर पुत्र गुलाब जाति ब्रा. नि. जाटोली हिस्सा 1/2 यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
स्मुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे । 4598
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .
प्र. क्र. 37- अ-82- भू- अर्जन- 2016-17-5284 . —
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत) जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन ) के लिये ग्राम खिरका तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.432 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना तहसील- सबलगढ़ के ग्राम- खिरका प.ह.नं 06. , रा.नि. वृत-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.432 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
अर्जन
भूमि का
प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क. सर्वे नंबर
का क्षेत्रफल हेक्टेयर मे
4
3
2
1
0.064
01 99
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.035
102
02
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.003
225
03
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.041
222
04
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
लटूर पुत्र कल्ला, मु. भन्ती बेबा कल्ला, समान भाग 2/3, जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप नारायणी , रेशा भूरो मनीशा पुत्रियान रामस्वरूप समानभाग 1/3 जाति जाटव
जीगन , परिमाल , शिवचरन पुत्रगण छोटे मु. नैनो बेबा छोटे स.भाग 1/2 सामन्त गिरवर पुत्रगण सुखुआ रूमाली ल्होरी पुत्रियान सुखुआ जाति जाटव निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूदान कृषक
जीगन परिमाल , शिवचरन पुत्रगण छोटे मु. नैनो बेबा छोटे स.भाग 1/2 सामन्त गिरवर पुत्रगण सुखुआ, रूमाली, ल्होरी पुत्रियान सुखुआ जाति जाटव स.भाग 1/2 भूदान कृषक
लटूर पुत्र कल्ला मु. भन्ती बेबा कल्ला समान भाग 2/3 जावित्री बेबा 4599 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप , नारायणी रेखा भूरो, मनीशा. पुत्रीयान रामस्वरूप समानभाग 1/3 जाति जाटव
0.085
5 221
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मातादीन पुत्र बालमुकन्द जाति वै य नि. सबलगढ़ भाग 1/2 हरीसिह पुत्र लटूर भाग 1/4 जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप, नारायणी रेखा भूरो मनीशा पुत्रीयान रामस्वरूप समान भाग 1/4 जाति जाटव नि. ग्राम
0.129
165
6
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
लटूर पुत्र कल्ला मु भन्ती बेबा कल्ला समानभाग 2/3 जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप , नारायणी रेखा भूरो मनीशा पुत्रियान रामस्वरूप समानभाग 1/3 जाति जाटव नि. ग्राम
0.075
163
7
भूमिस्वामी
मु. गनेशी बेबा सुखुआ, सियाराम मटुआ बादशाह शिवनारायण सुखराम आ. सुखुआ रामश्री सावित्री आ. सुखुआ 1/5 समानभाग प्रभू आ. वाहली भाग 1/5 जाति काछी निवासी टैटरा श्रीमती बंसती देवी पत्नि सामन्ताराम भाग 3/5 जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष : धारा 40 ( 2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे .
भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4600
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017
कमांक एफ-3-17/ 2017/18-5:: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-17/ 2017/18-5, दिनांक 23.03. 2017 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-
(उपान्तरण का विवरण)
उपांतरण विवरण
अनु .क्र.
1. अध्याय-6 कंडिका 6.1
प्रवृत्तशीलता-
भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन तथा भूमि का व्यवसायिक उपयोग के परिपेक्ष्य में भूमि उपयोग ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.1
प्रवृत्तशीलता-
भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन, संयुक्तिकरण , विलियन उपान्तरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है ।
2. अध्याय-6 कंडिका 6.2
क्षेत्राधिकार
इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23) की धारा 13 ( 1 ) के अन्तर्गत गठित विदिशा निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नही है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होगे ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.2
क्षेत्राधिकार
इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश 4601 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 ) की धारा 13 (1 ) के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियम इस अध्याय में वर्णित नही है वे म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होगे ।
3. अध्याय-6 कंडिका 6.3
परिभाषाए
टीप:-
अन्य परिभाषाए म.प्र . भूमि विकास नियम 1984 के अनुरूप रहेगी । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.3
परिभाषाए-
टीप:-
म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगे ।
4. अध्याय-6 कंडिका 6.5
नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन
1. एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब आवश्यक प्रावधान जैसे - जल -- मल निकास तथा विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवायें एव सुविधाऐं प्राकृतिक रुप से उपलब्ध होना चाहिये । ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 के अनुरुप परिवारों को समाहित करने हे विशिष्ट रुप से रुपांकित किये जायेगें ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.5
नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन
1. एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब आवश्यतः प्रावधान जैसे-जल- मल निकास तथा विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवायें एवं सुविधाऐं प्राकृतिक रुप से उपलब्ध होना चाहिये । ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा , उसे 12 मीटर चौड़े मार्ग से पहुंच होना चाहिये, ऐसे भूखण्ड़ो पर स्वीकार्य आवासीय ईकाई की गणना एक आवासीय इकाई में व्यक्तियों की संख्या 5 तथा 1 व्यक्ति के लिये आवश्यक निर्मित क्षेत्र 12.5 वर्गमीटर की दर से की जावे । ऐसे भूखण्ड उपरोक्तानुसः परिवारों को समाहित करने हेतु अभिन्यासों में विशिष्ट रुप से रुपांकित किये जायेगें । 4602
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
अध्याय-6 कंडिका 6.5
5.
2. म.प्र. नगर पालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बधन शर्त नियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप अनौपचारिक वर्ग हेतु भूमि / भूखण्ड आरक्षित किया जाएगा । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका . प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.5
2. म.प्र. नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 एवं म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुरूप कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि/ भवन आरक्षित किया जाएगा ।
6. अध्याय-6 कंडिका 6.5
4 म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषता अल्प आय बर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका, प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.5
4 अल्प आय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिन्यास म.प्र. भूमि विकास' नियम 2012 के नियम 99 परिशिष्ट (ञ ) के निहित प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा ।
7. अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
सारणी 6- सा-2 का नोट:-
2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये गये भूखण्ड के आकारों को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भू- खण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
सारणी 6- सा-2 का नोट:-
2. सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 के भूखण्ड 6 मीटर चौड़े मार्ग पर होने की दशा में इस पर दो मंजिले आवास निर्माण अनुज्ञेय होगे । सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये गये भूखण्ड के आकारों को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भू- खण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है । ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की 4603 भाग 1 ]
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गणना विकास योजना में दिये गये घनत्व के आकार पर की जायेगी का विकास हेतु म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 56 के अनुरुप विकास के प्रकरणों पर एम.ओ.एम रखे जा सकते है और इन भूखण्डो के समक्ष 12 मीटर चौड़ा मार्ग होना चाहिए । अनुक्रमांक 1 से 8 तक भूखण्ड की श्रेणियां निजी आवासों के स्वरूप की होगी । अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
8.
टीप 4 : - समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित वाहन विराम व्यवस्था की गई हो तो उसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात में न की जाये ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
टीप 4 : - भूतल की नीचे बेसमेंट, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधान अनुसार स्वीकार्य होगा ।
अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
9.
टीप 5 : - भवन की अधिकतम ऊँचाई म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरुप होगी ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
टीप 5 :- उपरोक्त सारणी भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है, उपरोक्त भवन ऊचाई एवं अन्य मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित होगें ।
अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
10.
टीप 6 एवं 7: - एकल / संयुक्त परिवार के भूखण्ड पर 4 आवासीय ईकाइयों से अधिक स्वीकार्य नहीं होगा । घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय ईकाई में 5 व्यक्ति तथा घरेलू नौकर आवास में 2.4 का रहवास माना जायेगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
टीप 6 एवं 7 : - आवासीय प्रयोजन के भूखण्ड' पर निर्धारित एफ.ए.आर. के अतिरिक्त कर्मचारी आवास का निर्माण म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 की सारणी में दिये गये टीप (3 ) के अनुरूप मान्य होगा । 4604
[ भाग 1
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11. अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
टीप 8 : -288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिए ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.5.1
टीप 8:- 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिए ।
12. अध्याय-6 कंडिका 6.5.2 बहुमंजिले इकाई निर्माण
म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होगे ।
अन्य नियंत्रण उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.5.2
बहुमंजिले इकाई निर्माण
12 मीटर से ऊंचे भवनों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के अनुरुप मान्य होगे । किन्तु विभिन्न उपयोगों में अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना में प्रावधानित अनुसार होगा ।
13. अध्याय-6 कंडिका 6.6
वन आवास (फार्म हाउस):-
विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र में कृ षक के निजी रहवासी हेतु निर्मित क्षेत्र फार्म सम्बन्धी अन्य गतिविधियों आच्छादित क्षेत्र आदि फार्महाउस के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है ।
इसके मापदण्ड निम्नानुसार होगे
1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा ।
2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा ।
3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊंचाई 6.5 मीटर होगी ।
4. फार्महाउस के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर में प्राधिकारी के भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करवाना होगा जिनका विकास का दायित्व आवेदक का होगा ।
5. फार्महाउस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिनके लिये सार्वजनिक मार्ग (सड़क ) द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो । 6. वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा ।
7. वन आवास से जल स्त्रोत प्रदूषित नही होना चाहिए ।
8. वन आवास में भवन/ आच्छादित क्षेत्र / मार्ग आदि की संख्या तथा आवश्यकतानुसार 4605 भाग 1 ]
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समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार / अनुमोदित की जावेगी ।
9. किसी भी कृषि भूमि का भूस्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप वन आवास के रूप में विकसित करनें के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।
कृषि भूमि उपयोग में निर्माण हेतु 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम की भूमि उपविभाजन हेतु स्वीकार्य नहीं होगी ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.6 वन आवास (फार्म हाउस): - निवेश क्षेत्र में फार्म हाउस के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होगे ।
14. अध्याय-6 कंडिका 6.7
वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड सारणी 6- सा -3 की टीप- 2 उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रो में तलघर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.7
वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड
सारणी 6- सा-3 की टीप- 2 उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रो में तलघर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा ।
अध्याय-6 कंडिका 6.7
15.
वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6- सा-4 के कमांक 6 में विराम स्थल 1.5 कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्र के ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.7
वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6 - सा -4 के कमांक 6 में विराम स्थल म ०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होगें ।
अध्याय-6 कंडिका 6.7.1
16.
ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानकः-
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.7.1 4606
[ भाग 1
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ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानकः- ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (3 ) (चार) के अनुरुप मान्य होंगें । 17. अध्याय-6 कंडिका 6.7.2
छविग्रहों के लिये मापदण्ड
मार्ग चौड़ाई:- छविगृहो का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौडाई 18 मीटर से कम नही होगी ।
वाहन विराम स्थल (पार्किंग) सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी. एस.प्रति 100 वर्गमीटर अथवा 1 ई.सी.एस. प्रति 150 कुर्सियों के लिए , इनमें जो भी कम हो ।
आवश्यक क्षेत्र:- 2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावे । भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र:- बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिये अधिकतम 33 प्रतिशत।
सीमान्त खुला क्षेत्र:- न्यूनतम 15 मीटर
आजू/बाजू:न्यूनतम 4.5 मीटर/4.5 मीटर
पीछे:- न्यूनतम 4.5 मीटर
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.7.2
छविगृहों के लिये मापदण्ड
छविगृहों के लिये मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (दो) के अनुरूप मान्य होगें ।
अध्याय-6 कंडिका 6.7.2 अ
18.
नयी कंडिका जोडा जाना प्रस्तावित है ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.7.2 अ
नयी कंडिका जोडा जाना प्रस्तावित है ।
मल्टीप्लेक्स:-
मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 90 (क) के प्रावधान लागू 4607 भाग 1 ]
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होगे ।
अध्याय-6 कंडिका 6.7.2ब
19.
नयी कंडिका जोडा जाना प्रस्तावित है ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.7.2 ब
शापिंग मॉल
म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के प्रावधान लागू होगे ।
अध्याय-6 कंडिका 6.9
20
औधोगिक विकास मानक
औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होगे ।
1. भूखण्ड का क्षेत्र अधिकतम 60 प्रतिशत
2. मार्गो, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र- अधिकतम 30 प्रतिशत
दुकाने एवं अन्य सुविधाए- न्यूनतम 10 प्रतिशत ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.9
औद्योगिक विकास मानक
औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होगें । भूखण्डों को पहुंच प्रदान करने वाले मार्गो की न्यूनतम चौडाई 15 मीटर होना चाहिए ।
अध्याय-6 कंडिका 6.9.1
21
फ्लेटेड फैक्ट्रीयॉ
फ्लेटेड फैक्ट्रीयों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र एवं फर्शीक्षेत्र अनुपात नये विकसित क्षेत्र में निम्नानुसार होगा ।
1. न्यूनतम भूखण्ड का आकार 1000 मीटर
2. निर्मित क्षेत्र -50 प्रतिशत
3. फर्शी क्षेत्र 1:1.5
सीमान्त खुला क्षेत्र- स्थल स्थिति / वाहन पार्किंग सुविधा सहित अभिन्यास के मानक अनुसार
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.9.1
6.
4608
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
फ्लेटेड फैक्ट्रीयॉ
फ्लेटेड फैक्ट्रीयों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होगें ।
अध्याय-6 कंडिका 6.10
22
सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक
समाजिक अधोसंरचना के मापदण्ड सारणी 6- सा-9 अनुसार होगें ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.10
सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक
समाजिक अधोसंरचना के मापदण्ड एवं प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप मान्य होगें ।
अध्याय-6 कंडिका 6.12 (ब एवं स)
23
कार एवं बसों के सड़को पर पार्किंग हेतु मानक,
सडको के किनारे कार पार्किंग सारणी 6- सा-13 ,
परिसरों में वाहन विराम के मापदण्ड सारणी 6- सा -14
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.12 (ब एवं स)
वाहन विराम स्थल के मापदण्ड
वाहन विराम संबधित मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगें ।
अध्याय-6 कंडिका 6.13
24
उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति सारणी 6- सा -15
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.13
उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति सारणी 6- सा -15 में निम्न परिसर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में जोडे जाये ।
1. आवासीय में विवाह पार्क (मेरिज गार्डन ) , मल्टीप्लेक्स ।
2. वाणिज्यिक स्वीकृत उपयोग में विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) , मल्टीप्लेक्स तथा शॉपिंग माल, पेट्रोल पम्प ।
3. औद्योगिक कोई परिवर्तन नहीं । 4609 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
4. सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक- विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) , पेट्रोल पम्प ।
5. आमोद-प्रमोद पेट्रोल पम्प ।
6. यातायात एवं परिवहन कोई परिवर्तन नहीं ।
कृषि विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) , मल्टीप्लेक्स ।
25 अध्याय-6 कंडिका 6.15
संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमः-
नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म.प्र . भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.15
संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमः-
नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार होगा ।
26 अध्याय-6 कंडिका 6.17
विकास/ निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रियाः-
विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने अपने आवेदन पत्र के साथ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 1884 के प्रावधानानुसार होगी ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
अध्याय-6 कंडिका 6.17
विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रियाः-
विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश. अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार होगी ।
27 अध्याय-6 कंडिका 6.18
विकास योजना के प्रस्तावों प्राप्ति हेतु प्रक्रियाः-
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
अध्याय-6 कंडिका 6.18
विकास योजना के प्रस्तावों प्राप्ति हेतु प्रक्रियाः-
म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 की धारा 49 (1 ) की टिप्पणी 4 के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु अभिलेखों की आवश्यकता होगी ।
28 अध्याय-7
योजना क्रियान्वयन
भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बन्धी अनेक प्रावधान म.प्र भूमि विकास नियम 1984 एव अधिनियम 1973 में निहित है ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
योजना क्रियान्वयन
भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बन्धी अनेक प्रावधान म.प्र भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित है ।
2. उपरोक्त उपान्तरण विदिशा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा । 4610
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
सूचना
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017
कमांक- एफ-3 /94 / 2016/18-5 : मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012) , की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना कमांक एफ-3 / 94 / 2016 /18-5, दिनांक 15.11.2016 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-
उपांतरणों का विवरण
विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण क्र.
1. 5.6 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना (मध्य क्षेत्र)
(स ) वाहन विराम स्थल :-
मध्यवर्ती क्षेत्र में नगर के अन्दर वाहनों की पार्किंग हेतु कोई विशिष्ट स्थल उपलब्ध नहीं हैं ,मुख्यतः वाहन मार्गों के किनारे खड़े किये जाते हैं ,वाहन विराम हेतु विकास योजना में वाहन , विराम स्थल प्रस्तावित किया जा सकता है, वर्तमान कृषि उपज मंडी के सामनें एवं तहसील कार्यालय के सामने रिक्त भूमि का उपयोग पार्किंग हेतु प्रस्तावित है । इसके साथ ही वाणिज्यिक परिसरों में भी पार्किंग की व्यवस्था भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों तहत रखा जाना प्रस्तावित है ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
5.6 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना (मध्य क्षेत्र)
(स ) वाहन विराम स्थल:-
मध्यवर्ती क्षेत्र में नगर के अन्दर वाहनों की पार्किंग हेतु कोई विशिष्ट स्थल उपलब्ध नहीं हैं ,मुख्यतः वाहन मार्गों के किनारे खड़े किये जाते हैं ,वाहन विराम हेतु विकास योजना में वाहन, विराम स्थल प्रस्तावित किया जा सकता है , वर्तमान कृषि उपज मंड़ी के सामनें एवं तहसील कार्यालय के सामने रिक्त भूमि का उपयोग पार्किंग हेतु प्रस्तावित है । इसके साथ ही वाणिज्यिक परिसरों में भी पार्किंग व्यवस्था वाहन विराम स्थल मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधानों तहत रखा जाना प्रस्तावित है ।
6.2क्षेत्राधिकार
2.
(1 ) इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (1 ) के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप के होंगे
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
6.2क्षेत्राधिकार
(1 ) इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (1 ) के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे । 4611 भाग 1 ]
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3. 6.3 परिभाषायेंः-
3.1 आच्छादित क्षेत्र
भूतल पर भवन नींव जिस पर छत हैं, के क्षेत्र की गणना आच्छादित क्षेत्र में की जावेंगी , जिसमें छत स्तर पर छज्जों द्वारा घेरा गया क्षेत्र आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जावेंगा नीव के बाहर आवश्यक सेट बैंक खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन नींव स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा यह प्रोजेक्शन भूतल से 2.5 मीटर ऊँचाई के नीचे मान्य नहीं होगा वाहन / पद यात्रियों के आवागमन की सुगमता हेतु निर्धारित ऊँचाई के साथ उपरी छत पर सेट बैंक के एक तृतीयांश (1/3 ) तक केन्टीलीवर प्रोजेक्शन आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा । समूह आवास के आच्छादित क्षेत्र की गणना में द्वितीय एवं तृतीय तल स्तर पर आवागमन हेतु छत के नीचे 5.5 मीटर छोड़े गये सुस्पष्ट जगह (जो किसी सेट बैक / मार्जिनलओपेन स्पेस में समाविष्ट न हो) को सम्मिलित नहीं किया जावेगा सर्विस डक्ट एवं लिफट वेल्स को छोड़कर भवन के शेष सभी क्षेत्रों की गणना आच्छादित क्षेत्र में की जावेगी । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
6.3 परिभाषायेंः-
आच्छादित क्षेत्र
आच्छादित क्षेत्र म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 नियम 2 (20) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा । 3.2 निर्माण योग्य क्षेत्र
अपनी विभिन्न आकृतियों के साथ निर्माण योग्य क्षेत्र से तात्पर्य सभी तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र से है, जिसमें दीवारों की मोटाई, कारीडोर, स्नान गृह, ऊपर से ढके छज्जे का आधार क्षेत्र प्रत्येक तल पर सीढियों का आधार क्षेत्र (मिड लेंडिगक्षेत्र के साथ ) सम्मिलित होगा, निर्मित योग्य क्षेत्र में डक्टस, कट आउट्स, रैलिंग के साथ चारों ओर पैरापिट लिफट वेल की गणना नहीं की जावेगी । पार्किंग हेतु निर्मित बेंसमेंट की गणना निर्माण योग्य क्षेत्र में नहीं की जावेगी । पार्किंग आवश्यकताओं के रूपाकंन के विपरीत निर्मित बेंसमेंट को अन्य उपयोग हेतु बनाया मानकर इसे निर्माण योग्य क्षेत्र की गणना में सम्मिलित किया जावेगा ऐसे मेजनाइन तल जो कि दीवारों द्वारा विभाजित ना हो या बिना दीवारों को एक तरफ से खुला पार्टीशन हो एवं निचले तल के एक तृतीयांश तक हो ,को निमार्ण योग्य क्षेत्र की गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेग । ऐसा मेजनाइन तल जो कि निचले तल के एक तृतीयांश क्षेत्र से अधिक हो या पार्टीशन द्वारा विभाजित हो एक या सभी ओर से बन्द हो को एक स्वतन्त्र मानकर निर्मित क्षेत्र की गणना में सम्मिलित माना जावेगा आकाश की ओर खुले टैरेस के साथ सर्वोच्च तल पर निर्मित मशीन रूभ एवं सीढियों की ममटी को निर्माण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:- निर्माण योग्य क्षेत्र निर्माण योग्य क्षेत्र म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 नियम 2 (30) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा । 3.3 फर्शी क्षेत्र अनुपात
प्रश्नाधीन भूमि के भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में एक भवन के सभी तलों पर निर्माण योग्य क्षेत्र का अनुपात फर्शी अनुपात कहलायेगा । निमार्ण योग्य क्षेत्र में बेंसमेंट यदि वह पार्किंग हेतु उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो तो सम्मिलित होगा , ऐसे अनुपात में निर्माण मात्रा की अधिकतम सीमा निहित हैं, इस संबध में कोई परिर्वतन या परिस्थितियां मान्य नहीं की जावेगी ,केवल इस अध्याय में विशेष प्रावधित परिस्थितियों को छोड़कर ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
फर्शी क्षेत्र अनुपात
फर्शी क्षेत्र अनुपात म० प्र० भूमि विकास नियम 2012 नियम 2(30) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा । 4612
[ भाग 1
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3.4 भवन की ऊँचाई
भवन की ऊँचाई की गणना संदर्भ तल के (पहुँच मार्ग ) मध्य से की जावेगी यह स्तर भूस्तर होगा एवं निर्मित संरचना की ऊँचाई की गणना इस स्तर से उच्चतम स्तर के अंतिम बिंदु तक की जायेगी ,भूखण्ड की स्थिति का लाभ लेते हुए मार्ग स्तर से नीचे के भाग तक वार्ड रहवासी क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता हैं तो उसे रहवासी क्षेत्र के रूप में स्वीकृत करते हुये उसकी एफ. ए. आर. मे गणना की जावेगी आकाश की ओर खुले टेरेस पर निर्मित मशीन रूम, एसी एवं लिफ्ट से संबधित निर्माण ऊँचाई में नहीं गिना जावेगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः- भवन की ऊँचाई
भवन की ऊँचाई म ०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 नियम 2 (9) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा । 4. 6.5- आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन
(6) निम्न श्रेणी आवास समूह के लिये विशेष तौर पर अभिन्यास परिशिष्ट एम (नियम 94) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार तैयार किया जावेगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
6.5- आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन
(6) अल्प आय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु अभिन्यास म० प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 परिशिष्ट " अ" में निहित प्रावधान के अनुरूप मान्य होगें ।
5. सारणीं 6- सा-1: - आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
सारणी 6- सा-1 के नीचे नोट:- 2. सारणी अनुक्रमांक 1 से 4 के भूखण्ड 6 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होने की दशा में इन पर केवल दो मंजिला आवास निर्माण अनुज्ञेय होंगे ।
(3) सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये गये आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों बहु इकाई भूखंडीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है । ऐसे भूखण्डो पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे ।
(5) समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित पार्किंग व्यवस्था की गई हो तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में न की जावें ।
(6) भवन की अधिकतम ऊँचाई 18 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहियें (सिटल्ट पार्किंग हेतु 2.4 मीटर ऊँचाई को छोड़कर)
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
सारणीं 6- सा-1:- आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
सारणी 6- सा -1 के नीचे नोट:-
(2) विलोपित किया जाये ।
(3) विलोपित किया जाये ।
(5) विलोपित किया जाये ।
(6) विलोपित किया जाये ।
6. 6.5.1 समूह आवास :-
समूह आवास परियोजनाओं हेतु मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार मापदण्ड लागू होंगे । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
भाग 1 ]
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6.5.1 समूह आवास :-
समूह आवास मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 के प्रावधान लागू होगें ।
7. 6.5.2 बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण:
मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुसार नियंत्रित होंगे । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है:-
6.5.2 बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण:-
ऊँचे भवनों का निर्माण म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 की सारणीयों सारणी क्रमांक 4 तथा 5 में " कॉलम 5 में फर्शीक्षेत्र अनुपात छतरपुर विकास योजना 2021 में प्रावधानित अनुसार होगा " को संशोधित करते हुये एवं सहपठित नियम 12 के प्रावधान के अनुरूप मान्य होगें ।
8. 6.5.4 वन आवास:
विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि भूमि में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र में केवल आवास संबधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि वन आवास के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है । इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:-
1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्ग मीटर होगा ।
2. अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात 0.10 होगा ।
3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊँचाई 6.5 मीटर होगी ।
4. वन आवास के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर में प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण कराना होगा । जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा ।
5. वन आवास केवल उसी भूमि पर होगा जिसके लिये सार्वजनिक मार्ग द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो ।
6. वन आवास के सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर, खुला क्षेत्र होगा ,अन्य शर्ते निम्नानुसार है :-
(अ) आवासीय /आच्छादित भवन का, वन आवास बाड से कम से कम सेट बैक 15 मीटर होगा । (ब) यदि वन आवास पक्की सड़क पर स्थित हो तो ऐसी दशा में बाड से 22 मीटर का सेट बैक रखा जावेगा तथा ग्रामीण सड़क पर यदि फार्म हो तो ऐसी दशा में ऐसे मार्ग के मध्य से 30 मीटर जगह खुली रखी जावेगी ।
(स) वन आवास यदि राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित हो तो राष्ट्रीय मार्ग की सीमांत रेखा से 90 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा ।
(द) जिन क्षेत्रों की ढलान ,जलाशय, नदी, पेयजल , स्त्रोत , जलसंग्रहण एवं जल वितरण केन्द्र की ओर हो, वहां उक्त से 5 किलो मीटर तक फार्म हाउस प्रतिबंधित रहेगें । यही शर्त प्राकृतिक ढलानों पर स्थित भूमि के लिये भी लागू मानी जावेगी ।
(इ) वन आवास के लिये पहुँच मार्ग कम से कम 13 मीटर का होगा किन्तु जब एक ही पहुँच मार्ग एक से अधिक वन आवास के लिये उपयोग में हो तो पहुँच मार्ग की चौड़ाई कम से कम 18 मीटर होगी , पहुँच मार्ग का निर्माण संयुक्त आवासीय हो सकता । (फ)वन आवास में भवन / आच्छादित क्षेत्र / मार्ग आदि की संरचना तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार अनुमोदित कीजावेगी ।
(य) किसी भी कृषि भूमि का भू- स्वामी उक्त मानदंडो के अनुरूप वनआवास
के रूप में विकसित करनें के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
4614
[ भाग 1
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6.5.4फार्म हाउस:
फार्म हाउस के मापदण्ड म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 के प्रावधान के अनुरूप मान्य होगें 6.7 वाणिज्यिक क्षेत्र विकास नियमन
9.
सारणी 6-सा-2 के नीचे की टीप कमांक (2)
उपरोक्त वणिज्यिक क्षेत्रों में तल घर मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होंगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
6.7 वाणिज्यिक क्षेत्र विकास नियमन
सारणी 6- सा-2 के नीचे की टीप कमांक(2)
उपरोक्त वणिज्यिक क्षेत्रों में तल घर मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होंगा ।
10. 6.8 ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र:-
पेट्रोल सह सेवा केन्द्रों के लिये निम्न नियमन अनुसंशित हैः-
1- मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी
(अ) 30 मी. से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग 150 मीटर ।
(ब ) 30 मीटर अथवा इससे अधिक मार्गाधिकार (चौड़ाई)- 250 मीटर ।
2. 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गो के मध्य से पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी कम से कम 15 मीटर होना आवश्यक है । जबकि 30 मीटर या उससे अधिक मार्गाधिकार वाले मार्गो की दशा में मार्ग का मार्गाधिकार सुरक्षित रखा जावे ।
3. न्यूनतम भूखण्ड आकार
(1 ) केवल ईधन भराव 30x17 मीटर
(ब ) ईधन भराव सह सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 36x30 मीटर एवं अधिकतम 45x33 मीटर । (स) भूखण्ड का अग्रभाग 30 मीटर से कम नही होना चाहिये ।
(द) भूखण्ड का लंबा भाग अग्र भाग नही होगा ।
4. 18 मीटर से मार्गाधिकार वाले मार्गो पर नये पेट्रोल पंप निषिद्ध होगें ।
राष्ट्रीय राजमार्ग / राजमार्ग पर चौराहें/ तिराहे से दूरी 300 मी. (न्यूनतम) ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
6.8 ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र:- ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मापदण्ड म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (4) के प्रावधान अनुरूप मान्य होगें ।
11. 6.8 छविगृह हेतु मापदण्ड:-
मार्ग की चौडाईः- छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग स्थित है, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नही होगी ।
आवश्यक क्षेत्र:- 2.3 वर्ग मीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जायेगी । भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र:- बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिये अधिकतम 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा । खुलाक्षेत्र अग्र 15 मीटर न्यूनतम
आजू-बाजू 4.5 मी . 4.5 मीटर, पीछे 4.5 मीटर ।
विराम स्थल : - सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई. सी.एस.प्रति 100 वर्ग मीटर अथवा 4615 भाग 1 ]
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ई. सी.एस.प्रति 150 कुर्सी के लिये , इनमें से जो भी कम है ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-
6.8 छविगृह हेतु मापदण्ड:-
छविगृहो के मापदण्ड म० प्र ० भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3 ) (दो) के अनुरूप होगें । 6.9 औद्योगिक विकास मानक:-
12:
औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार अनुशंसित है:-
1.भूखण्ड का क्षेत्रः- अधिकतम 65 प्रतिशत
2.मार्गो,वाहन, विराम:-न्यूनतम 25 प्रतिशत विराम एवं खुले क्षेत्र
3. दुकानों एवं अन्य
न्यूनतम 10 प्रतिशत सेवा- सुविधाओं हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत ।
औद्योगिक विकास हेतु म ०प्र० भूमि विकास नियम 1984 के नियम 48 (1 ) (2 ) के अनुसार भी आवश्यकता पडनें पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
6.9औद्योगिक विकास मानक :-
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास मानक म० प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 एवं मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई नियम 38 (4 )(ख ) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगीं ।
13. 6.12 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक
सारणी 6- सा- 5 सेवा सुविधाओं हेतु विकास नियमन
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
6.12सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक
सारणी 6- सा- 5 सेवा सुविधाओं हेतु विकास नियमन
सामुदायिक सुविधाओं के मापदण्ड म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप होगें । 14. 6.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
बड़े नालों एवं प्रमुख तालाबों के किनारे से विकास योजना में प्रस्तावित / उपदर्शित क्षेत्र अथवा न्यूनतम 15 मीटर दूरी तक का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के रूप में खुला रखा जावेगा इस सीमा के अन्तर्गत स्थित संरचनाओं में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की अनुमती नहीं दी जावेगीं नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य होगी ,इस क्षेत्र में ऐतिहासिक / विरासत महत्व के स्मारकों एवं मंदिर को सुरक्षित रखा जावेगा ,तथा इन स्मारकों में रख रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा ,कीचड़ ,मल निकास ,सेप्टिक टैंक निकास किसी भी स्थिति में तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा । उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
6.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुरूप होगें ।
15. 6.18 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग गतिविधियां:
सार्वजनिक दुकानें
फुटकर दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान वाणिज्यिक कार्यालय, म०प्र० भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट (ज) में उल्लेखित वाणिज्यिक क्षेत्र में उल्लेखित उद्योग ,उपचार, प्रयोगशाला , क्लीनीक एवं पाली क्लीनीक,रेस्टोरेंट ,शीतल पेय एवं स्नेस ,डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर, नर्सिंग होम एवं अतिथि गृह ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैं 4616
[ भाग 1
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6.18 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग गतिविधियां:
सार्वजनिक दुकानें
फुटकर ,दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान ,वाणिज्यिक कार्यालय , म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट (च ) में उल्लेखित उद्योग ,उपचार ,प्रयोगशाला ,क्लीनीक एवं पाली क्लीनीक ,रेस्टोरेंट ,शीतल पेय एवं स्नेस, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर , नर्सिंग होम एवं अतिथि गृह
16. 6.19विकास / नियोजन अनुज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया:
विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदन कर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करनें हेतु अपनें आवेदन पत्र के साथ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/ जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक होगी ।
(1 ) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 16 में निर्धारित प्रपत्र पर अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये जिसमें नियम 17 में उल्लेखित जानकारी का समावेश होना चाहिये ।
(12) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास अनुज्ञा / नियोजन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा ,अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।
(14) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3 ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करे ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
6.19विकास / नियोजन अनुज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया:
विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदन कर्ता को अनु प्राप्त करनें हेतु अपनें आवेदन पत्र के साथ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/ जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक होगी ।
(1 ) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में विकास अनुज्ञा. हेतु आवेदन, नियम 16 में उल्लेखित जानकारी सहित प्रस्तुत करना होगा ।
(12) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास / अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा, आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।
(14) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49 (4 ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करे ,
17. 6.20 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू उपयोग )
मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 की नियम 49 (3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यक होगी ।
(1) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (परिशिष्ठ-3 अनुसार )
(2) प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो ।
(3) अद्यतन खसरा पंचशाला एवं खसरा खतोनी
(4) आवेदन केवल भू- स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
6.20 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रकिया के (प्रस्तावित भूमि उपयोग )
मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 की. धारा 49 (4) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगीं-1 .परिशिष्ठ-(छ) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा नियम 16 के अनुरूप दी जाने वाली जानकारी । 4617 भाग 1 ]
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18. 7.1 योजना कियान्वयन
किसी भी विकास योजना से तब तक नगर वासी लाभान्वित नही हो सकते जब तक की योजना कियान्वयन हेतु ठोस प्रयास पूर्णरूप से नही किया जावें, नगर के विकास के लिये वहा के नागरिकों, विकास संस्थाये, स्थानीय प्रशासन एवं शासकीय विभागों के सामुहिक प्रयास आवश्यक होते है । विकास योजना कियान्वयन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश नियोजन सम्बधी परामर्श / मार्ग दर्शन उपलब्ध करायेगा ताकि प्रस्तावित विकास एवं निर्माण कार्य विकास योजना प्रस्तावों के अनुरूप हो सकें । मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर लिया जावें भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बधी प्रावधान म०प्र ० भूमि विकास नियम 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है ।
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
7.1 योजना कियान्वयन
किसी भी विकास योजना से तब तक नगर वासी लाभान्वित नही हो सकते जब तक की योजना कियान्वयन हेतु ठोस प्रयास पूर्णरूप से नही किया जावें, नगर के विकास के लिये वहा के नागरिकों, विकास संस्थाये, स्थानीय प्रशासन एवं शासकीय विभागों के सामुहिक प्रयास आवश्यक होते है । विकास योजना कियान्वयन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश नियोजन सम्बधी परामर्श / मार्ग दर्शन उपलब्ध करायेगा ताकि प्रस्तावित विकास एवं निर्माण कार्य विकास योजना प्रस्तावों के अनुरूप हो सकें । मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर लिया जावें भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बधी प्रावधान म० प्र० भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है ।
2. उपरोक्त उपान्तरण छतरपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.
4618
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 06 जून 2017
प्र. क्र. 01 - अ- 82-09-10 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये मान . उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित डब्ल्यू.पी. -1993-2011 में पारित आदेश दि. 8 दिसम्बर 2016 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में कृषि उपज मंडी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 100 दिनांक 19 मई 2017 अनुसार मध्यप्रदेश शासन एवं वरिष्ठालय सिलवानी से बरेली रोड स्थित शासकीय कृषि फार्म की जगह अधिगृहित कर मंडी निर्माण कराया जा चुका है. मंडी समिति को वर्तमान में उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है. या आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है.
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. वर्तमान में उक्त ख.नं. की आवश्यकता नहीं होने से अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के डीनोटिफिकेशन हेतु प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
खसरा नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
प्रस्तावित रकबा
(एकड़ में )
(4)
(5).
(1) (2)
सिलवानी आमापानी कलां
0.21
रायसेन
63/3/3/2
0.21
(3) पटवारी हल्का 63/3/3/2
नम्बर 18
63/3/4/2
63/3/3/1
3.41
7.48
63/3/4/1 (6)
(7)
डीनोटिफिकेशन सचिव कृषि उपज मंडी
समिति सिलवानी जिला हेतु.
3.65
रायसेन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिम्बे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 19 जून 2017
क्र. भू-अर्जन- 23-( अ-82 )-2016-2017-38.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(4) डिण्डौरी
208/3 (2) शहपुरा
214/1
(3) चरगांव माल सबमाइनरे नं. 01
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल
(5) 0.05 0.06
बिलगांव परियोजना का नहर कार्य.
संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
4619 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(3)
(7). (2)
(5)
(1)
(4)
(6)
209
0.15
0.03
210/1
210/2
0.03
211/1
0.03
211/2
0.03
0.03
211/3
0.04
194/1
194/2
0.04
192/1
0.05
145/1
0.02
0.05
192/2
145/2
0.02
58/1
0.03
189/2
0.03
159
0.12
0.02
150/5क
150/2ख
0.04
0.04
151/1
151/2
0.08
152/1
0.08
0.02
152/4
152/2
0.02
152/3
0.02
153/1
0.10
154/2
0.01
0.01
154/1
0.01
154/3
83
0.07
0.05
59/1 , 59/7
0.05
59/2, 59/8
0.05
59/3, 59/14
59/4, 59/9 0.05
59/6, 59/12 0.05
0.06
60
0.18
48
61
0.06
63
0.07
50/1
0.16
50/2
0.08
0.08
50/3
0.04
49/1
0.16
49/2
39
0.05
42
0.12 4620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(7) (3)
(5)
(6)
(1)
(2)
(4)
0.10
40/1
0.10
40/2
41
0.14
योग .. 2.98
84
0.01
शासकीय भूमि
0.02
85/2, 86/2
0.01
62
0.01
186
योग 0.05
सकल योग 3.03
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-24-( अ-82)-2016-2017-39.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुका
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(5) 0.04
(1) डिण्डौरी
(4) 122
(2) शहपुरा
(3) समनपुरा माल
(7) बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
0.08
125/1
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
123/1
0.16
123/3
0.04
0.10
125/2
0.07
124
0.06
121
120
0.08
योग .. 0.63
शासकीय भूमि
योग .. 0.00
सकल योग .. 0.63
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 25-( अ -82 ) -2016-2017-40.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
भाग 1 ]
4621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(4)
(3)
(1)
153/1 डिण्डौरी शहपुरा संग्रामपुर माल
154
155
232/1
160
231
230/2
232/2
226/1
226/2
221
227
219
(5)
(6)
(7)
0.02
0.01
बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.03
0.19
0.01
0.05
0.01
0.04
0.06
0.05
0.06
0.04
0.03
योग .. 0.60
शासकीय भूमि
योग
0.60
सकल योग .. 0.60
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-26-(अ-82 ) -2016-2017-41 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
डिण्डौरी
शहपुरा
(4) 11 12/1
(3) पिपराड़ी सबमाइनर नं. 01
(6)
(5)
0.02
0.04
(7) बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
4622
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(4)
(5)
(6)
(7) (1)
(3)
12/2
0.04
13/1
0.01
13/2
0.01
13/3
0.01
13/4
0.01
13/5
0.01
171
0.01
172
0.02
173
0.02
174
0.02
0.01
190
0.01
195/1
195/2
0.01
195/3
0.01
195/4
0.01
196
0.02
0.01
199/1
0.01
199/2
200/1
0.01
200/2
0.01
0.01
201/1
201/2
0.01
201/3
0.01
0.01
201/4
0.02
202/1
202/2/क
0.02
0.02
202/2/ख
202/2/ग
0.02
202/3/क
0.02
202/3/ख
0.02
0.02
202/4
202/5
0.02
0.53
योग ..
शासकीय भूमि
योग .. 0.00
सकल योग .. 0.53
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
(2
क्र. भू-अर्जन- 27-( अ-82 ) -2016-2017-42.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के भाग 1 ]
4623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(4)
362 डिण्डौरी
(2) शहपुरा
363
(3) शक्तिभगदू माल.
364
365/1
365/2
(5)
0.13
0.13
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
(7) बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
0.15
0.10
0.07
योग .. 0.58
शासकीय भूमि
योग .. 0.00
सकल योग .
1.0.58
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 28-( अ-82)-2016-2017-43.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1) डिण्डौरी
(3) बरौदा
(4) 308 (2) शहपुरा
306/2क
306/2ख
306/1
274/1
274/2
276/1
276/2
278
279/1
(5) 0.02
0.02
(7) बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.02
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.09
0.06 4624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
(7) (2)
(3)
(5)
(6)
(1)
(4)
279/2
0.06
280
0.08
281
0.05
205/3
0.03
282/3
0.02
282/4
0.02
205/4
0.03
282/5
0.02
205/5
0.03
284
0.05
0.02
287/1
287/2
0.01
287/3
0.01
0.01
287/4
0.01
287/5
0.02
287/6
222/1
0.04
0.01
286
226/7 0.02
226/1 ,
226/2
0.02
0.02
226/9
0.02
226/3
226/4
0.02
226/5
0.02
226/8
0.02
226/6
0.02
0.02
226/10
0.04
225/1
0.01
225/4
225/5
0.01
225/6
0.01
223
0.02
0.04
217
0.12
0.03
215
0.02
213
0.02
214
212
0.02
210
0.14
0.20
209
0.05
208
0.06
207/3
207/4
0.06
207/1
0.01.
4625 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
(3)
(5)
(1)
(2)
(4)
(6)
(7)
207/2
0.01
0.01
364/2
0.01
364/3
0.02
364/1
368
0.17
205/2
0.03
205/1
0.03
योग .. 2.37
307
0.02
शासकीय भूमि
0.01
216
346
0.03
363
0.01
योग .. 0.07
सकल योग 2.44
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-29-(अ-82)-2016-2017-44.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7) (1) डिण्डौरी
(4) 150
(5) 0.26
(2) शहपुरा
(3) पोड़ी
113
0.04
बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
0.02
111
17
0.29
14
0.19
योग .. 0.80
152
0.01
शासकीय भूमि
112
0.06
0.05
37
38
0.02
योग .. 0.14
सकल योग 0.94
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
4626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
क्र. भू- अर्जन- 30-( अ-82 )-2016-2017-45.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(4)
127 (1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
130
128
(3) शक्तिभगदू रैयत सबमाइनर.
123
122
121
(5)
0.03
0.08
(7) बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.28
0.26
0.09
0.02
योग .. 0.76
शासकीय भूमि
योग .. 0.00
सकल योग .. 0.76
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-31-(अ-82) -2016-2017-46.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1) डिण्डौरी
(3) मंगेला
(4) 39 (2) शहपुरा
40
42/1
42/2
(5) 0.02
0.07
(7) बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.02
0.02 4627 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(4)
(7) (1)
(3)
(5)
(6)
30/1
0.03
36/1
0.03
30/2
0.03
29/3
0.02
0.02
30/3
0.02
29/1
29/2
0.02
0.07
28
27
0.04
38
0.01
47
0.08
37
0.08
36/2
0.03
34/1
0.03
34/2
0.03
0.04
46/2
46/3
0.07
योग .. 1.05
योग .. 1.05
शासकीय योग..0.00
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- 32-(अ-82)-2016-2017-47.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(4)
(1) डिण्डौरी
341
(2) शहपुरा
346/1
(5) 0.02 0.01
(7) बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
(3) टिकरिया सबमाइनर नं . 01
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.01
346/2
347
0.02
348/1
0.01
0.01
348/2
348/3
0.01 4628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(7) (3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(6)
0.02
431
432
0.03
433
0.02
0.03
435
0.03
438
439
0.04
0.01
449/1
449/2
0.01
451
0.09
450/1
0.05
0.02
450/2
454/1
0.02
0.02
454/2
455
0.03
0.04
453
456/1
0.03
456/2
0.03
457
0.09
458/2
0.03
459
0.06
460
0.03
461
0.04
462
0.01
463
0.07
0.03
635
636/1
0.03
636/2
0.03
0.03
637/1
0.03
637/2
0.02
675ब
466
0.01
467
0.02
0.01
468/1
468/2
0.01
योग .. 1.16
452
0.01
शासकीय भूमि
योग .. 0.01
सकल योग 1.17
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 33-( अ-82 ) -2016-2017-48.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
भाग 1 ]
4629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(4) (1) (2) (3)
32 डिण्डौरी
टिकरा खम्हरिया
शहपुरा
26
22/1
22/3
21
30
(7)
(5)
(6)
0.05
बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
0.08 .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.03
0.13
0.02
0.06
योग .. 0.37
0.01
शासकीय भूमि
योग .. 0.01
सकल योग .. 0.38
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 34-( अ-82)-2016-2017-49.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
निर्माण कार्य एजेंसी
का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(4)
1761/1 (1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
1760
(3) बरगॉव माइनर -1
1772/1
1772/2
1771
1810
1811
1823
(7)
(5)
(6)
0.01
0.07
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
बिलगॉव परियोजना। काका नहरनहर कार्य .
0.04
0.05
0.04
0.13
0.10
0.02 4630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(1)
(3)
(5)
(7)
(4)
(2)
(6)
1822
0.03
1815
0.05
1817
0.01
1818
0.03
0.02
1819
0.02
1820
1827
0.01
1828
0.09
1829
0.06
0.02
1830/1
1830/2
0.02
0.02
1830/3
1821
0.05
योग .. 0.89
शासकीय भूमि
योग .. 0.00
सकल योग .. 0.89
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय , कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-34-( अ-82)-2016-2017-49.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(1) डिण्डौरी
(5) 0.04
बरगॉव
74
(2) शहपुरा
299
0.02
(7) बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
माइनर नं. 02
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.09
323
300
0.13
0.01
294/2
295/1
0.12
294/1
0.15
288
0.13
0.01
293/1
265/1
0.09
265/2
0.09 4631 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(7) (1)
(6)
265/3
0.09
263
0.02
262
0.01
0.13
264
145
0.21
146
0.01
250
0.05
249
0.06
248
0.06
152
0.02
153
0.23
162
0.07
161
0.10
160
0.06
159/1
0.02
159/2
0.02
159/3
0.02
222
0.01
223
0.04
218/1
0.07
218/2
0.02
218/3
0.04
219
0.01
220
0.01
0.01
182
योग .. 2.27
शासकीय भूमि
योग .. 0.00
सकल योग .. 2.27
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 35-(अ-82)-2016-2017-52.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1) डिण्डौरी
(3) करौदी
(6) कार्यपालन यंत्री , जल
(2) शहपुरा
(7) बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
(4) 94 93
(5) 0.02 0.02
माइनर-2
संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
4632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(1)
(2)
(6)
(7) (3)
(4)
(5)
90
0.04
92
0.03
91/1
0.03
0.10
91/2
0.36
101
योग 0.60
योग .. 0.60
शासकीय 0.00
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-36-( अ-82) -2016-2017-50.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7) (2)
(3)
(4)
(1) डिण्डौरी
(5) 0.02
254
शहपुरा
बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
257
0.22
सुहगी नं. 1
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
249
0.03
258
0.01
0.01
268/1
266
0.03
0.08
256/1
0.02
270/2
158/3
0.03
256/2
0.04
0.05
270/1
0.07
248
0.11
246
247
0.04
0.16
225
167
0.05
168/1
0.03
0.02
168/4
0.03
163/1
163/4
0.03 4633 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
161/1
0.01
161/4
0.02
155/1
0.01
155/4
0.01
168/2
0.03
163/2
0.02
161/3
0.01
155/3
0.01
168/3
0.02
163/3
0.02
0.01
161/2
155/2
0.01
158/1
0.03
158/7
0.03
158/2
0.03
154/1
0.01
158/4
0.03
0.03
158/5
158/6
0.03
154/2
0.02
153
0.03
152
0.03
0.01
144/1
144/2
0.01
268/2
0.01
258/2
0.01
258/3
0.01
268/3
0.01
258/4
0.01
268/4
0.01
258/5
0.01
268/5
0.01
योग .. 1.63
151
0.02
शासकीय भूमि
0.02
192
0.04
योग
सकल योग 1.67
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 36-( अ-82)-2016-2017-50.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के 4634
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(5)
(3)
(1)
(4) डिण्डौरी
0.16
77/1
सुहगी
(2) शहपुरा
77/2
नं. 02
0.05
87
0.10
78
0.02
0.03
82
89
0.02
0.11
88
0.09
94/1
94/2
0.08 (6)
(7)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य .
योग .. 0.66
0.13
80
शासकीय भूमि
योग .. 0.13
0.79
सकल योग ..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 37-( अ-82) -2016-2017-53.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(5) 0.02 (1) डिण्डौरी
(4) 352 (2) शहपुरा
(3) रनगांव माईनर-02
359
0.09
358
0.05
357
0.04
0.05
360
361/1
0.05
0.05
361/2
(7) बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
4635 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(3)
(5)
(7) (1)
(2)
(4)
(6)
361/3
0.05
441
0.10
439
0.07
436
0.02
437
0.04
383/2
0.01
383/1
0.05
384
0.02
385/1
0.07
419
0.03
0.019
392
385/2
0.07
385/3
0.07
391
0.04
56/1
0.14
0.02
56/2
55/1/क
0.05
55/1 /ग
0.02
55/2
0.02
54
0.02
51
0.10
399
0.04
0.10
440
444
0.02
327
0.12
योग .. 1.83
0.08
449
शासकीय भूमि
0.03
313
योग .. 0.11
सकल योग 1.94
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-37-(अ-82)-2016-2017-53.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
निर्माण कार्य एजेंसी
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
का नाम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में )
(7) (1) डिण्डौरी
बिलगाँव परियोजना का नहर (3) रनगांव
(2) शहपुरा
माईनर-01
(4) 188/1 185
(5) 0.07 0.02
कार्य.
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
4636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(6)
(7) (2)
(3)
(5)
(1)
(4)
0.01
194
0.43
183
0.34
146
143
0.13
0.02
144
योग .. 1.02
शासकीय भूमि
योग .. 0.00
सकल योग 1.02
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-38-(अ-82) -2016-2017-54.-चूंकि, राज्य. शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
जिला
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(4)
(5)
(6)
(1)
0.08
440
डिण्डौरी
(2) शहपुरा
बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
(3) शहपुरा माईनर-02
448/1
0.05
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
448/2
0.16
442/1
0.10
0.06
442/2
0.06
444/1
0.07
444/2
444/3/क
0.06
0.06
444/3/ख
445
0.03
0.06
436/22
458/1
0.05
458/2
0.05
457/2
0.05
446/2
455/2
0.18.
456
457/1
459 4637 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(1)
(4)
(5)
(3)
(6)
(7)
452
0.03
436/3/1
0.04
436/3/2
0.04
436/3/3
0.04
436/3/4
0.04
436/3/5
0.04
436/2क
0.020
436/11क
436/2ख
0.08
436/11ख
454/2/1
0.02
0.03
454/3
454/4
0.02
454/5/ख
0.03
0.02
455/1ख
455/ 1 ग
0.02
455/1 घ
0.02
0.04
453/1
453/2
0.04
711/1
0.01
0.03
711/2
710
0.07
724/1
0.10
724/3
724/4
0.23
724/5
723
0.11
0.07
708
0.10
724/2
योग .. 2.68
0.04
457/1
शासकीय भूमि
0.02
759
योग .. 0.06
सकल योग 2.74
(
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 38-( अ -82)-2016-2017-54.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के 4638
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(4)
(6)
(7)
(5)
0.01
डिण्डौरी
680/1
(2) शहपुरा
शहपुरा
0.01
बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
सबमाईनर -01
680/2
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
680/3
0.01
680/4
0.01
0.04
685/1/क
685/1/ख
0.07
0.07
685/1 /ग
615/8
0.04
685/2
0.05
686/1
0.02
686/2
0.02
686/3
0.01
689/1
689/2
0.01
0.09
690/1
0.09
690/2
0.01
817/2
0.04
691
0.03
694/1
0.03
694/15
0.07
694/2
0.03
694/5
694/6
0.03
0.03
694/7
694/9
0.03
694/8
0.03
694/10
0.03
694/11
0.03
0.03
694/13
0.03
694/14
695/2
0.08
693
0.02
0.01
826/1 /क
826/1 /ख
0.01
826/1/1
0.01
0.16
695/1
0.16
696/1 4639 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7) (3)
0.18
764
817/1
0.01
817/3
0.01
632/1/क
0.01
632/1 /ख
0.01
0.04
632/4/ख
697/2
0.04
697/3
0.04
0.04
697/5
697/6
0.04
0.04
697/7
698/1
0.04
698/4
698/7
698/2
0.04
698/7
698/3
698/5
0.04
698/8
0.16
699
0.02
794/2
0.04
794/3
700
0.05
793
0.10
792/1
0.03
792/2
0.03
0.06
763/1
763/2/क
0.02
763/2/ख
0.02
765
0.14
0.04
697/1
697/4
0.04
769/ 1 ब
0.12
769/2
0.12
769/3
0.12
770
0.01
768
0.02
747/2
0.06
748
0.10
749/2
0.19
0.01
752/1
752/2
0.01
751
752/3
0.01 4640
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(7) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
752/4
0.01
योग .. 3.56
694/3
0.01
शासकीय भूमि
694/4
0.01
816
0.02
0.03
633
744
0.02
706
0.03
789
0.17
योग .. 0.29
3.85
सकल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 38-( अ -82 ) -2016-2017-54.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(4)
(5)
0.02
(1) डिण्डौरी
256/1
(2) शहपुरा
0.05
(7) बिलगॉव परियोजना1 काका नहरनहर कार्य.
(3) शहपुरा सबमाईनर-04
256/2क
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
256/2/ख
0.10
252
0.10
201/1
0.04
256/3
0.03
256/4
0.03
0.05
256/6
256/9
0.05
256/10
0.02
256/11
0.02
256/12
0.02
250/2क
0.14
250/2घ
0.14
250/2ख
0.04
0.07
200/1 क 4641 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(4)
(6)
(1)
(3)
(5)
(7)
200/ 1ख
0.07
201/2क
0.04
0.04
201/2ख
201 / 2 ग
0.04
0.04
201/2घ
201/ 2 ड
0.04
201/2च
0.04
201/4क
0.04
201/4ख
0.04
201/6
0.04
201/7
0.04
0.04
203/1
0.04
203/2
0.06
203/3
203/4
0.04
203/5
0.04
203/6
0.04
0.07
185/1
185/2
0.07
177
0.09
178/1
0.04
178/2
0.02
173/2
0.07
151/1
0.40
152
0.17
160/2/1
0.01
160/2/2
0.01
0.06
147/2
योग .. 2.66
135
0.02
शासकीय भूमि
योग .. 0.02
सकल योग 2.68
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-38-(अ-82)-2016-2017-54.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है . कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
4642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(1)
(3)
(6)
(7) डिण्डौरी
0.05
(2) शहपुरा
बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
433/1 433/2
शहपुरा सबमाईनर-03
0.05.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
57/1क
0.03
57/1/ख
0.03
0.03
55/1, 57/2
0.03
55/8, 57/9
0.03
55/3, 57/3
0.03
55/4, 57/4
0.04
55/5 , 57/5
64/1
0.01
64/2
0.01
63/3
0.01
0.08
67
68/1
0.06
0.06
68/8
68/2
0.06
0.06
68/3
54/1
0.04
68/7
0.06
68/9
0.06
0.20
80
81
0.10
75
0.19
76/1
0.04
76/2
0.06
57/7
0.03
0.03
55/7, 57/8
54/3
0.04 4643 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(7) (1)
(3)
(4)
(5)
(6)
72/2
0.16
27/1 , 27/2,
27/3, 27/4 , 0.10
27/5
27/4
0.07
24/1
0.12
28/1
0.07
23/1
0.02
23/2
0.04
24/2
0.09
27/6
0.08
0.03
432/3क
432/3ख
0.02
0.02
432/3ग
432/5
0.07
70/1
0.02
70/9
0.02
70/3
0.02
70/4
0.02
0.02
71/1
70/4/1
0.02
70/5क
0.02
70/8क
0.02
70/5ख
0.02
70/8क
0.02
70/6
0.02
70/2
0.02
70/7
0.02
70/10
0.02
72/1
0.16
69/1
0.05
योग .. 2.90
0.03
57/2, 55
शासकीय भूमि
59
0.02
65
0.03
0.02
29/1
22
0.08 4644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(1)
(3)
(2)
(4) (6)
(7)
(5)
योग .. 0.18
सकल योग
3.08
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 28 जून 2017
पत्र क्र. भू- अर्जन 2016-17. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की घारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबघों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) 2.53 हे0 (1) दमोह बटियागढ नीमी , लुधनी
(3) लिधोरा हारट .
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह.
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम (6) फतेहपुर जलाशय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 29 जून 2017
प्रकरण क्र. 05 - अ - 82-2014-15- भू- अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषणा की है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्कता है:-
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग ) ग्राम- बन्दरगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल , निजी भूमि-0.160 हे.
स०क्र०
अनुसूची
अर्जित रकबा (हे ०में ) भूमि खसरा नं०
भूमि स्वामी का नाम भाग 1 ]
4645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(1)
(2)
1 मनप्यारे तनय श्री बल्देवा कोंदर
2 मनप्यारे तनय बल्देवा कोंदर
योग (3)
(4)
296/1
0. 130
296/2
0. 030
0.160
02किता
(2) लोकं निर्माण विभाग सेतु परियोजना संभाग सागर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 19 जूलाई 2017
क्र. 63 - भू- अर्जन.ई - 1-प्र.क्र.-03- ( अ -82)-2016-2017-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) में उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है .
कार्यपालन यंत्री, रानी अंवती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र.2 बरगी हिल्स, जबलपुर की खजूरी वितरण नहर शाखा निर्माण हेतु ग्राम बिलखरवा, तहसील पाटन व जिला जबलपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है .
अतः अधिनियम की धारा -4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टे. में) (1) (2)
(3)
(4) पाटन ग्राम बिलखरवा
0.39 जबलपुर
प.ह.नं. 16 नं. ब. 300
तहसील पाटन,
जिला जबलपुर.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
खजूरी वितरण नहर निर्माण हेतु.
भू-र्जन अधिकारी रा.अ.बा.लो.सा. इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स, जबलपुर.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स , जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र.2 बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
4646
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर, परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 7 जुलाई 2017
पत्र क्र. 1168 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- धुचियारी -150
(घ) क्षेत्रफल -0.106 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
0.106
(1) अ-निजी पट्टे की भूमि 701 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.106 ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग . 0.106
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1171 - प्रका. भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील-मनगवां
(ग ) ग्राम- भौवार -464
(घ) क्षेत्रफल -4.889 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.006
302
0.115
298
0.004
310
0.023
311
0.073
293
317 0.001
319
0.018
321
0.056
0.031
322
578
0.033
577
0.034
0.065
574
573
0.001
0.018
575
0.023
572
571
0.020
569
0.008
568
0.020
0.025
567
0.010
566
0.046
444
0.018
565
0.068
448
0.002
447 भाग 1 ]
4647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(2) (1)
556
0.009
0.007 464
465
0.030 466
0.033
0.007 467
553
0.001 552
0.016 551
0.027
0.025 550
820
0.016 821
0.110 840
0.010 833
0.147 916
0.153 917
0.016
0.076 918
919
0.022
0.027 921
922
0.004 229
0.023 228
0.117 233
0.050
0.020 232
230
0.004 231
0.182 346
0.071 57
0.063 58
0.059 60
0.019 59
0.012 61
0.136 63
0.097 62
0.031 53
0.126 51
0.009 50
0.091 49
0.019 48
0.121 47
0.038 46
0.144 45
0.334
(2)
(1)
87
0.018
88
0.005
44
0.290
36
0.183
98
0.061
35
0.005
0.133
100
107.
0.049
106
0.055
108
0.071
110
0.338
25
0.029
26
0.004
0.048
6
7
0.035
12
0.003
8
0.035
13
0.007
14
0.104
115
0.033
21
0.042
116
0.005
18
0.089
4.862
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
301
0.017
349
0.010
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.027 अ + ब का योग 4.889
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 11 एवं 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1173- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन 4648
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- दुअरा-272
(घ ) क्षेत्रफल -0.002 हेक्टेयर.
खसरा नं
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1
0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.002
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग
अ + ब का योग 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1175- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- डिलहा-243
(घ) क्षेत्रफल - 0.310 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.070
14
15
0.005
35
0.046
34
0.018
33
0.021
36
0.008
37
0.091
0.029
45
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.288
ब-म. प्र. शासन की भूमि
46
0.022
0.022 ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग . 0.310
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1177- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां भाग 1 ]
4649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(ग) ग्राम- कोलहा-108
(घ) क्षेत्रफल -0.579 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.022
47
0.139
48
72
0.137
73
0.001
32
0.066
31
0.056
0.052
80
0.001
79
82
0.105
0.579
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
. 0.579 अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 1179- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- दुअरा -275
(घ) क्षेत्रफल -0.057 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.019
109
113
0.038
0.057
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग . 0.057
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 1181-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- रजहा -488
(घ) क्षेत्रफल -1.550 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.222
120 4650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(1)
(2)
119
0.077
0.080
115
0.157
114
93
0.064
91
0.058
90
0.078
0.095
89
88
0.137
87
0.097
86
0.071
0.233
79
78
0.087
0.061
77
. 1.517
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
81
0.033
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.033
अ + ब का योग . 1.550
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1183- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- मिसिरगवां-850
(घ ) क्षेत्रफल -0.685 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
208
0.010
0.066
231
0.049
232
0.110
238
260
0.022
257
0.013
258
0.003
256
0.036
263
0.002.
255
0.054
265
0.048
0.005
266
0.035
270
276
0.043
277
0.027
278
0.003
275
0.013
0.036
274
300
0.064
304
0.046
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.685
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ + ब का योग 0.685
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 1 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
4651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
पत्र क्र. 1185-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- करौंदहा -104
(घ) क्षेत्रफल -0.640 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
69
0.091
72
0.073
75
0.013
74
0.068
85
0.040
60
0.005
92
0.069
93
0.032
91
0.007
94
0.056
98
0.050
97
0.010
0.010
96
8
0.109
7
0.007
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.640 ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग . 0.640
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 1 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1187- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- भटिगवां -770
(घ) क्षेत्रफल -0.099 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.099
126 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.099
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + बका योग 0.099
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र . 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4652
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 7 जुलाई 2017
क्र. 1827- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील- जोबट
(ग ) ग्राम- चमारबेगड़ा
(घ) अर्जित रकबा-हेक्टेयर.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
कुल रकबा 11.834 सिंचित 2.877
असिंचित 8.957
(3) असिंचित
(1) खसरा क्रं.
(2) सिंचित
(4) कुल रकबा 0.000
0.259
1137
0.259 0.000
0.323
0.323 1136
0.107
0.107
0.000
1133
0.000
0.395 1131
0.395
0.000
0.185
0.185
1129
0.000
0.192
0.192 1127
0.112
0.000
0.112 1126
0.131
0.000
1123/1
0.131
0.230
0.000
1122
0.230
0.000
0.090
0.090
1121/1
1120
0.000
0.011
0.011 1108/1
0.200
0.000
0.200
0.110 1107/1
0.110
0.000
1106/1
0.000
0.340
0.340
1104
0.000
0.043 0.043
1103
0.416
0.000
0.416
0.000
1102
0.372
0.372 (1)
(2)
(3)
(4) 0.000
1094
0.091
0.091 0.000
0.076
0.076 1093/3
1062
0.000
0.524
0.524 1060
0.000
0.291
0.291 1059
0.000
0.080
0.080
0.578
0.578 1057
0.000
0.000
0.100
0.100 1055
1052
0.000
0.392 0.392
0.202 1051
0.000
0.202
0.000
0.093
1049
0.093 0.000
0.570
0.570 1048
0.000
187/1
0.118
0.118 0.000
0.334
185
0.334 184/2
0.078
0.078 0.000
0.016 0.000
182
0.016
0.304
181
0.000
0.304 0.000
0.057
0.057 177/2
0.415 0.000
177/1
0.415
0.000
0.251
176
0.251
0.070
0.070 0.000
175
0.000
0.104
170
0.104 0.000
0.488
0.488 169
168
0.148
0.000
0.148 167
0.383
0.000
0.383
0.429
0.000
0.429 166
0.000
99/2
0.043
0.043
0.013
0.013 1047
0.000
0.000
0.024
0.024 1011
0.012 0.000
0.012
1050
0.570 0.570
0.000
1053
1056
0.000
0.125
0.125 0.000
0.281 1061
0.281
0.000
0.023 1100
0.023
0.000
0.013
0.013 1109
0.025
0.025 1128
0.000
0.001
0.001 1130
0.000 भाग 1 ]
4653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(3)
(1)
(4) 0.000
0.004
1132
0.004 0.000
0.002
0.002 1134
0.000
0.280
0.280 1121/2
1108/2
0.080
0.000
0.080 1107/2
0.310
0.000
0.310 0.000
0.320 1106/2
0.320
2.877
8.957
11.834 योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1829- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील- जोबट
(ग ) ग्राम- बलदमूंग
(घ) अर्जित रकबा- हेक्टेयर.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित 8.912
असिंचित 1.277
कुल रकबा 10.189 (1) खसरा क्रं.
(2) सिंचित
(3) असिंचित
(4) कुल रकबा 952
0.000
0.498
0.498 950
0.350
0.000
0.350 0.200
0.000
0.200 949
0.280
0.000
0.280 948
947
0.000
0.280
0.280 0.000
0.100
0.100 946
(4) (1)
(2)
(3)
0.000
945/4
0.390
0.390
0.000
0.350 945/3
0.350
0.340
0.000
0.340 945/2
0.000
945/1
0.330
0.330 953
0.180
0.000
0.180
0.000
0.015 940
0.015
0.000
0.370
0.370 937
0.000
935/2
0.054
0.054 934
0.582
0.000
0.582
0.647 933
0.647
0.000
0.000
0.699 932
0.699
0.000
0.639
931
0.639
0.000
930
0.048 0.048
0.000
0.127 0.127
929
0.000
0.160 0.160
928/1
0.000
0.894
927
0.894
0.000
0.224 0.224
926
0.000
0.099 920
0.099
0.000
0.118 919
0.118
0.064 899
0.064
0.000
0.368 882
0.368
0.000
0.818 0.818
0.000
881
0.000
0.074 878
0.074
0.000
0.354
0.354
865/4
0.007 880
0.007
0.000
0.000
0.040 0.040
935/1
0.250
0.000
0.250 928/2
0.000
0.240 928/3
0.240
1.277
8.912
10.189 कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 1831 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में 4654
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील- जोबट
(ग) ग्राम-खेरवा
(घ) अर्जित रकबा-हेक्टेयर.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित
असिंचित
कुल रकबा 6.177
2.212
8.389 ( 1 ).
(3)
(2)
(4) सिंचित
खसरा क्रं.
असिंचित कुल रकबा 684/1
0.028
0.000
0.028
0.000
683
0.011 0.011
0.000
0.225 682/3
0.225
0.000
682/2
0.031
0.031
0.060 682/1
0.060
0.000
681
0.119
0.000
0.119 0.285
0.000
0.285 679
0.000
677/2
0.177 0.177
638
0.000
0.301 0.301
0.000
0.031
0.031 635
0.000
0.032
0.032 631
0.367
0.000
0.367 628/2
0.160
628/1/1
0.000
0.160 0.250
628/1/2
0.000
0.250 0.058
628/1/3
0.000
0.058 0.264
0.000
627
0.264 626
0.554
0.000
0.554 0.062
625
0.000
0.062 0.260
614
0.000
0.260 686
0.004
0.000
0.004 0.003
612
0.000
0.003 0.870
0.000
0.870 611
0.048
0.000
610/4
0.048 (1)
(2)
(3)
(4)
0.000
610/3
0.064
0.064
0.000
0.034
0.034 610/2
609
0.377
0.000
0.377 0.000
608
0.014
0.014 543/3
0.000
0.081
0.081
0.000
543/2
0.017
0.017
0.407 542
0.000
0.407
541
0.000
0.124 0.124
0.000
526
0.047
0.047 0.000
525/2
0.100
0.100
0.000
0.001
0.001
525/1
0.235
0.000
524
0.235
0.000
0.311
523
0.311 522
0.000
0.421
0.421
0.218
0.218 0.000
521
0.000
519/2
0.083
0.083
0.000
517
0.016 0.016
0.000
511
0.011
0.011 0.000
510
0.471
0.471 0.000
0.166
0.166 490
0.000
0.005
0.005 489/1
0.000
0.335
0.335 509
0.200 0.200
0.000
508
0.446
0.000
613
0.446 0.000
0.002
0.002 516
0.002
0.000
0.002 546
0.001
0.000
0.001 678
2.212
6.177
8.389 कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गणेश शंकर मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
Bhopal , the 4th July , 2017
No. 848 - Confdl . - 2017 - II - 15-36-99 .-In continuation ofHon'ble the High Court Order No. 813 -Confdl - 2017 , dated 22 June 2017 regarding training , the Judicial Officers who are under orders of transfer to Labour Judiciary , are also directed to attend the two days ' Workshop on- Labour Laws scheduled to be held on 21 July 2017 & 22 July 2017 at Madhya pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
No. 851 - Confdl . - 2017- II -2-1-2017 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur is conducting foundation Course ( Seconed Phase ) for the District Judges ( Entry Level) directly appointed from the Bar from 24 July 2017 to 05 August 2017 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Bhopal , the 6th July, 2017
No.859 -Confdl . -2017- II -2-1-2017 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur is conducting Orientation/Sensitization Programme on Adoption Laws/ Rules /Regulations /Procedures for the Judges of District Judiciary as well as Judges of Family Courts dealing with adoption cases on 15 July 2017 in the Academy. Judges , whose names and posting figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Course .
Bhopal , the 7th July , 2017
No. 879 -Confdl . - 2017 - II - 2-5-2017 . The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur is conducting two days' Workshop for Panel Lawyers on 18th July 2017 & 19th July 2017 in the BRBRAITT , Cantonment Board, Ridge Road, South Civil Lines , Jabalpur .
For the aforesaid purpose , Panel Lawyers whose names are shown as per list " A " annexed with this order, will participate in the Workshop on aforesaid dates from 11.00 AM to 5.00 PM , as per the following terms and conditions :-
1 . The nominated Panel Lawyers shall have to report at 10.30 AM sharp on 18 July 2017 at BRBRAITT , Cantonment Board Ridge Road , South Civil Lines , Jabalpur .
2. The nominated Panel Lawyers are directed to appear soberly dressed ( i . e. white shirt and grey - black stripped/ white /black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women) .
3. Nominated Panel Lawyers are expected to bring law books ( bare Acts of those enactments which are included in the programme) .
4. The training programme will be conducted in BRBRAITT , Cantonment Board , Ridge Road, South Civil Lines , Jabalpur.
5. During the training programme , breakfast , working lunch and tea twice with light snacks and dinner shall be served.
6. On successful completion of the programme , MPSJA shall provide " Certificate of participation" to the participants .
ANNEXURE-" A"
MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY HIGH COURT OF M. P. JABALPUR WORKSHOP FOR THE PANEL LAWYERS DATE : 18th & 19th July, 2017
District (3) No. (1)
Name (2)
1 Shri Masood Akhtar Qureshi Alirajpur 2 Shri Rajesh Baghela
Alirajpur 3 Shri Jagdish Prasad Pande Anuppur 4 Shri Chandrakant Patel Anuppur 5 Shri Rammurti Singh Chouhan Ashoknagar 6 Smt . Asha Patba
Ashoknagar 7 Shri R. P. Singh Balaghat 8 Shri M. R. Bhondekar Balaghat 9 Shri Sanjay Gupta Barwani 10 Shri Anuj Jain Barwani 11 Shri Punjabrao Pawar Betul 12 Shri Jibrail Khan Betul 13 Shri Vinod Kumar Dixit Bhind 14 Smt. Anita Choudhari Bhind 15 Shri Badriprasad Yadav Bhopal 16 Shri Jitendra Singh Solanki Bhopal 17 Shri Yogesh B. Lodhe
Burhanpur 18 Shri Vijay Kumar Medhe Burhanpur 19 Shri Omprakash Patel Chatarpur 4656
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(3) (1)
20 Shri Prakash Babu Pande
Chhatarpur
Chhindwara 21 Shri Brijlal Verma
Chhindwara 22 Ku. Priyanka Agarwal
Damoh 23 Shri Shyam Bihari Khare
Damoh 24 Shri Satya Kumar Tiwari
Datia 25 Shri Saleem Khan
Datia 26 Shri Hariom Gupta
27 Shri Trilok Patidar
Dewas
Dewas 28 Shri Vijay Rathor
Dhar 29 Shri Mohan Pathak
30 Shri Ashwini Kumar Joshi
Dhar
Dindori 31 Shri Prahlad Yadav
Dindori 32 Shri Ramendra Tiwari
Guna 33 Shri Majhar Alam
Guna 34 Shri Ganeshram Shaqya
Gwalior 35 Shri B. K. Shivhare
Gwalior 36 Smt . Anuradha Vyas
Harda 37 Shri Deepak Kumar Khare
Harda 38 Shri Rishi Kumar Pare
39 Shri Neeraj Patel
Hoshangabad 40 Shri Hanumant Singh Thakur Hoshangabad
Indore 41 Shri Munish Shrivastava
Indore 42 Shri Ajay Kumar Jain
43 Ku. Mamta Gupta
Jabalpur 44 Shri Amit Kumar Sahu
Jabalpur
Jhabua 45 Shri Manish Kanungo
46 Shri Prateek Mehta
Jhabua
Katni 47 Smt. Meena Singh Baghel
Katni 48 Shri Rajkumari Bakshi
Khandwa 49 Shri Shilendra Kalme
50 Shri Chetan Gohar
Khandwa No. 884- Confdl . - 2017 - II - 2-1-2017 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur is conducting Advance / Orientation Course ( Second Batch) for the District Judges ( Entry Level ) promoted in the year 2017 from 31 July 2017 to 05 August 2017 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Course.
By order of Hon'ble the Chief Justice , MOHD. FAHIM ANWAR , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017
क्र. B - 3678- दो- 3-48-2003.- श्री जी . एस. दुबे , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 5 से 16 जून 2017 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. B - 3680-दो-3-34-2014.- श्री अनिल वर्मा , जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , इंदौर को दिनांक 4 से 13 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीय अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस. दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 20 जून 2017 के अनुसार प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 1 जून 2017
क्र. B - 3552- दो - 2-4-2013.- श्री आर. के. जोशी , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 6 से 10 जून 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017
क्र. E - 4880- दो-2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुना को दिनांक 19 से 21 मई 2017 तक तीन दिन के अर्जित अवकाश के अनुक्रम में भाग 1 ]
दिनांक 22 से 27 मई 2017 तक छः दिन का तथा दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीय अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E -4882- दो- 2-37-2017.- श्री राकेश कुमार सिंह, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.
क्र. E- 4884- दो -2-19-2013.- श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा को दिनांक 9 से 14 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपयोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. E-4886-दो- 2-14-2013.- श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 3 से 10 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. E- 4888-दो- 2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 11 से 21 मई 2017 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 मई 2017 से 3 जून 2017 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मई 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जून 2017 के
4657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अंवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E - 4890- दो - 2-20-2007.- श्री बी. एस. जमरा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 22 मई 2017 से 3 जून 2017 तक तेरह दिवस के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 10 जून 2017 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. जमरा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. जमरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E-4892-दो-2-17-2016.- श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 19 से 21 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी . सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन . पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 4894- दो - 2-35-2006 .- श्री आर. के. दुबे, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 23 मई 2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 सितम्बर 2015 से दिनांक 23 मई 2017 तक लगभग 20 माह की अवधि के लिए पात्रतानुसार 23 दिवस (तेईस 4658
दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. B- 3698-दो- 2-64-2016 .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 10 से 12 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E-4896-दो- 2-3-15-2003.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 17 से 24 जून 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -3700-दो-3-420-80- भाग- बारह . श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 20 सितम्बर 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 12 जून 2015 से दिनांक 20 सितम्बर 2016 तक लगभग 14 माह की अवधि के लिए उनके अवकाश लेखा में संचित अवकाश में से 17 दिवस ( सत्रह दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शसान , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630- 898- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 5-5-2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017
क्र. B - 3715-दो-2-33-2017.-डॉ. जे. सी. सुनहरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 15 से 21 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 14 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. जे . सी. सुनहरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. जे . सी. सुनहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 4898- दो-2-26-2016.- श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 23 से 29 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती लक्ष्मी शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर दिनांक 11 जुलाई 2017
क्र. B - 3803-दो- 2-6-2016 .- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 21 से 27 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
4659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
क्र. E- 5025-दो- 3-420-80 भाग- बारह .- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को उनके सेवानिवृत्त दिनांक 28 फरवरी 2017 को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-2825, दिनांक 12 अप्रैल 2017 के द्वारा उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस ( दो सौ बत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी. उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में श्री सोनगारिया के अवकाश लेखे में दिनांक 28 फरवरी 2017 को शेष बचे 02 दिवस ( दो दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति और प्रदान की जाती है .
क्र. E- 5018- दो -2-56-2016.- श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 13 से 14 अक्टूबर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से दिनांक 22 अक्टूबर 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E - 5020-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री आर . के. एस. गौतम, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 210 दिवस ( दो सौ दस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
गणना-पत्रक
1. श्री आर.के.एस. गौतम, सेवानिवृत्त : 13-12-1985 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा
का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2017 3. नियुक्ति दिनांक 13-12-1985 से : 01 वर्ष 02 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. 26दिन 4. दिनांक 10-03-1987 से
: 30 वर्ष , 03 माह,
20दिन.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 1×15-15 दिन 5.. कालम (3 ) में अंकित
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से) .
30-15 × 15 = 225 दिन 6. कालम (4) में अंकित :
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश : 240दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 30दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 210दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
क्र. E- 5022- दो - 3-420-80- भाग- बारह.- श्री एस. जे. रणदिवे , सेवा निवृत प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 240 दिवस ( दो सौ चालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है ..
4660
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
गणना-पत्रक
1. श्री एस. जे. रणदिवे , सेवानिवृत्त : 19-12-1983 प्रधान न्यायाधीश, ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2016 3. नियुक्ति दिनांक 19-12-1983 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 03 वर्ष 03 माह 20 दिन 4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 29 वर्ष, 08 माह, 20दिन.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) . : 3×15=45 दिन 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से : 29-14 × 15-210 दिन तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) . 1×7=7 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 262दिन 8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश : 15दिन समर्पण का लाभ .
: 240दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. E - 5027- दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री पी. सी. शर्मा, सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को उनकेसेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 136 दिवस ( एक सौ छत्तीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 03-11-1987 1. श्री पी . सी. शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-05-2017 3. नियुक्ति दिनांक ..... से : लागू नहीं दिनांक 09-03-1987 तक
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 03-11-1987 से : 29 वर्ष, 06 माह, सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 27दिन.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : लागू नहीं अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम (4) में अंकित : 29= 14× 15 = 210 दिन अवधि हेतु समर्पण 1×7=7 दिन अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
: 217 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: निरंक 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान
लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 217 दिन 4661 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन . पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017 नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. E- 5029- दो - 2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंडला को दिनांक 30 जून 2017 से 1 जुलाई 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुलाई 2017 *के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंडला को मंडला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. 844-गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री दिनेश कुमार नायक, तत्कालीन उच्चतर न्यायायिक सेवा के सदस्य एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर, वर्तमान में Member , M. P. Real State Regulatory Authority, Bhopal को, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 (1 ) 6-2014-21 -ब ( एक ) 1787, दिनांक 29 मई 2017 के द्वारा उनकी सेवाएं मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय को लौटाये जाने एवं श्री नायक को दिनांक 31 जनवरी 2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किये जाने के कारण उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2017 पूर्वान्ह से औपचारिक रूप से कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , जबलपुर के पद पर पदस्थ करता है. श्री दिनेश कुमार नायक के सेवानिवृत्ति स्वत्वों का निराकरण जिला न्यायालय , जबलपुर के मद से किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017
क्र. 861 -गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरति कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
कहां से
क्रमांक
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
(2)
(1)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(3)
(5)
रीवा
(4) रीवा
सिविल जिला, रीवा.
1 श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा
बुरहानपुर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पन्ना
2 श्री शिव बदन वर्मा
बुरहानपुर
बुरहानपुर
सिविल जिला, बुरहानपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा के स्थान पर.
टिप्पणी:- आदेश क्रमांक 817/गोपनीय -2017, दिनांक 23 जून 2017, जहां तक इसका संबंध श्री रहस बिहारी गुप्ता, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी का सीधी से रीवा स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
4662
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
क्र. 862 -गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नं सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा. 1- 2-90- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक1-2-90-इक्कीस-अ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999, क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1-2-90 इक्कीस- ब( एक ) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
क्र.
कहां से कहां को सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
विशेष न्यायालय का नाम (3)
(7) (1)
(2)
(5)
(6)
पन्ना श्री अमिताभ मिश्र
(4) पन्ना
पन्ना
1
उज्जैन
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री शिव बदन वर्मा के स्थान पर.
क्र. 863- गोपनीय- 2017-दो- 2-1-2017-( भाग-बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
कहां को
क्रमांक
कहां से
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)
(6)
(3)
(5)
(4)
(2)
1
भोपाल
भोपाल
नागदा
श्रीमती कुमुदिनी पटेल
अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
टिप्पणी:-
( 1 ) श्रीमती कुमुदिनी पटेल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नागदा जिला उज्जैन का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है , साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती पटेल को उनके पूर्व के स्थानांतरण भोपाल से नागदा हेतु परिवहन भत्ता (Transportation allowance ) की भी पात्रता नहीं होगी.
भाग 1 ]
4663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
क्र. 865-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017-( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतारित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से कहां को (2)
(4) (1)
(3).
1
इंदौर
खण्डवा श्री तपेश कुमार दुबे
ग्वालियर
शिवपुरी 2 श्री संतोष कुमार गुप्ता, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , ग्वालियर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
सीतामऊ
सतना 3 श्रीमती दीपिका मालवीय
4 श्री प्रदीप राठौर
सीहोर
भोपाल
5 श्रीमती निशा विश्वकर्मा
कटनी
ब्यौहारी
खाचरौद
6 श्री राम गोपाल प्रजापति
शहडोल 7 श्री आशीष टांकले
धार
खुरई
डिण्डौरी 8 श्री राम सिंह कनौजिया
शहडोल
9 श्रीमती प्रीति सिंह
जबलपुर
शाजापुर
न्यायालय में पदस्थापना के पदस्थापना के जिले का नाम
संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
खण्डवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विवेक शर्मा के स्थान पर.
शिवपुरी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शशि भूषण शर्मा के स्थान पर.
सतना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राकेश कुमार गोयल के स्थान पर.
सीहोर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री नवीन कुमार शर्मा के स्थान पर.
कटनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती कविता वर्मा के स्थान पर.
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील कुमार मिश्रा के स्थान पर.
धार
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह के स्थान पर .
डिण्डौरी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय गोयल के स्थान पर.
शाजापुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी के स्थान पर.
4664
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
(2)
(3)
(4)
(6) (1)
(5)
10
उज्जैन
उज्जैन
श्री चन्द्र किशोर बारपेटे
होशंगाबाद
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार सिंह के स्थान पर. ' 11
लखनादौन
बालाघाट
बालाघाट
श्री राजजी लाल ताम्रकार
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुजीत कुमार सिहं के स्थान पर.
12 श्री ओम प्रकाश बोहरा
भोपाल
अलीराजपुर
अलीराजपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर.
क्र. 866- गोपनीय- 2017-दो-3-1-2017-( भाग-ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत मे स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
नाम
कहां को
क्रमांक
कहां से
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
(1) (2)
(4)
(6)
(5)
सीतामऊ
सतना
सतना
1 श्री आदेश कुमार मालवीय
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 कि हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी:-
(1 ) श्रीमती अशीष टांकले, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खुरई जिला सागर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया है .
क्र. 868- गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017-( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958( 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3( ए) 01-2017-इक्कीस-ब( एक) , दिनांक 21 जून 2017 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद स्थानापन्न रूप में कार्य करने लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है , स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
भाग 1 ]
4665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
क्रमांक
व पदनाम अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना का स्थान
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (1)
(3)
(2)
(4)
सीहोर
1
सीहोर श्री नवीन कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीहोर.
2
शिवपुरी
शिवपुरी
श्री शशिभूषण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवपुरी.
3
डिण्डौरी
पिछोर श्री संजय गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , डिण्डौरी .
4
भोपाल
भोपाल श्रीमती सुरेखा मिश्रा, सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल .
5
खण्डवा
खण्डवा न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं श्री विवेक शर्मा, प्रथम व्यवहार मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , खण्डवा.
सतना
सतना 6 श्री राकेश कुमार गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सतना.
7
इंदौर
अलीराजपुर
श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , अलीराजपुर .
सारणी
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय में बैठने का स्थान न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(7) (5)
(6)
सीहोर
सीहोर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शिवपुरी शिवपुरी पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पिछोर शिवपुरी पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पिछोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिछोर जिला शिवपुरी की हैसियत से.
भोपाल भोपाल पदोन्नति पर सत्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
खण्डवा
खण्डवा पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना सतना
पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इंदौर इंदौर पदोन्नति पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5 विद्युत अधिनियम, इंदौर कि हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
4666
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
(3)
(2)
(4) (1)
8
जबलपुर
शहडोल
श्री सुनील कुमार मिश्रा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शहडोल .
9
शाजापुर
शाजापुर
श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , शाजापुर.
10
उज्जैन
उज्जैन श्री संजय कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , उज्जैन .
धार
धार
11. डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, धार .
12
जबलपुर
जबलपुर
श्री अनील कुमार पाठक, ओ.एस.डी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , (ए.सी.जे.एम. ) , जबलपुर.
13
कटनी
कटनी श्रीमती कविता वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी .
14
देवसर
बालाघाट
श्री सुजीत कुमार सिंह , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बालाघाट .
टिप्पणी:-
( 1 )
(6)
(7) (5)
जबलपुर जबलपुर पदोन्नति पर अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शाजापुर शाजापुर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिंक्त न्यायालय में.
उज्जैन उज्जैन पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार धार
पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर जबलपुर पदोन्नति पर सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी कटनी पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
देवसर सिंगरौली पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
श्री संजय गोयल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिकं दण्डाधिकारी, डिण्डौरी का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
4667 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
जबलपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017
क्र. 839-गोपनीय - 2017- दो-3-64-2017.-उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश कुमारी बिंदिया दुबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , डिण्डौरी का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती बिंदिया पाठक " पति श्री देवकुमार पाठक करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
Jabalpur , the 6th July , 2017
No. 876 -Confdl . - 2017 - II - 15-36-99 .- In continuation of Hon'ble the High Court Order No. 813 -Confdl - 2017 , dated 22 June 2017 nomination of Shri Vijay Kumar Bohre , the then Presiding Officer Labour Corut , are ( now retired ) made at S.No.5 ( 10) for attending the two days' Workshop on- Labour Laws scheduled to be held on 21st July 2017 & 22 July 2017 at Madhya pradesh State Judicial Academy , Jabalpur is hereby , recalled .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2017
शुद्धि पत्र
क्र. 882- गोपनीय- 2017-दो-2-1-2017 ( भाग- बी) - रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 868- गोपनीय- 2017-दो-2-1-2017 ( भाग- बी ) , दिनांक 6 जुलाई, 2017 की सारणी के सरल क्रमांक 7 पर उल्लेखित श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित " पदोन्नति पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक -5 विद्युत अधिनियम, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में " के स्थान पर " पदोन्नति पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7 विद्युत अधिनियम, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय " में पढ़ा जावे.
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 21 जून 2017
क्र. 335- स्था .सैट -2017.- श्री नितिन धगट , अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर को दिनांक 6 से 16 जून 17 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाति है .
अवकाश काल में श्री धगट को अवकश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री नितिन धगट को अस्थाई रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर में अनुभाग अधिकारी के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नितिन धगट अवकाश पर नहीं जाते तो अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करते रहते चूंकि. अवकाश पर गये हैं अतः अवधि दिनांक 6 से 16 जून 2017 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिए गिनी जावेगी .
आदेशानुसार,
चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार ( प्रशासन )
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 3 जून 2017
फा.क्र . 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक) -2288-2017 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 की) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक ) 1488-2016 दिनांक 12-5-2017 अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96 इक्कीस- ब ( एक ) 2868-2016 , दिनांक 30 अगस्त 2016 तथा अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक ) 2995-2015 , दिनांक16 नवम्बर 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय के लिए उसके कालम ( 4 ) में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा ( 1 ) खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट 4668
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2017
अपराधों के संबंध में तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन अन्वेषण किये गये अन्य समस्त अन्य अपराधों के संबंध में मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप नियुक्त करता है , अर्थात्:-
न्यायाधीश का नाम
(2)
अनुक्रमांक (1)
1 श्रीमती माया विश्वलाल , चतुर्थ अतिरिक्त सेसन न्यायाधीश जबलपुर
2 श्री पंकज सिंह माहेश्वरी , षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर.
सारणी
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
मुख्यालय
(4)
(3)
जबलपुर जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट , शहडोल, कटनी , डिंडोरी , उमरिया , अनूपपुर एवं सिंगरौली.
इन्दौर
इंदौर, धार, रतलाम , झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास , शाजापुर, खंडवा, नीमच , बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.
F. No. 1-5-96- XXI - B (one ) -2288-2017 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , and quashing this departments notification F. No. 1-1-88/21- B ( 1) 1488-2017 , dated 12th May, 2017 and in supersession of this departments notification F. No. 1-5-96-XXI - B ( one) 2868-2016 , dated 30 August 2016 and notification F. No. 1-5-96 - XXI- B (One ) 2995-2015 , dated 16 November 2015 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge with the head quarter specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof for the areas comprising in column (4) thereof to try the cases relating to the offences specified in clauses ( a) and (b) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely:-
Name of Judge (2)
TABLE
Head Quarter
(3)
S. No. (1)
1
Smt . Maya Vishwalal , IVth Additional Sessions Judge , Jabalpur.
2 Shri Pankaj Singh Maheshwari , VIth Additional Sessions Judge , Indore.
Jurisdiction of special court (4)
Jabalpur Jabalpur, Narsinghpur, Mandla , Sagar , Damoh , Seoni , Chhindwara , Rewa, Satna , Panna , Sidhi , Balaghat , Shahdol , Katni , Dindori , Umaria , Anuppur , and Singrauli .
Indore
Indore , Dhar , Ratlam , Jhabua , Mandsaur , Mandleshwar , Ujjain , Dewas , Shajapur , Khandwa, Neemuch , Badwani , Alirajpur and Burhanpur..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी, सचिव.
जबलपुर, दिनांक 6. जुलाई 2017
क्र. B- 3708- तीन-6-4-81- भाग - छः- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्रमांक ई - 3057- तीन-6-4-81 , भाग- पांच, दिनांक 19 अप्रैल 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: - 4669 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2017
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्र.
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(4)
(2)
(3)
(1)
1
विशेष न्यायालय , ग्वालियर श्री रविन्दर सिंह, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर.
ग्वालियर सेशन खंड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झांसी रोड, कम्पू, जनकगांव, गोला का मंदिर, बहोड़पुर महिला थाना पड़ाव, जी. आर.पी ( बी.जी. , एन.जी. ) आर.पी.एफ.
No. B - 3708 - III -6-4-81 -Pt- VI . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E- 3057 - III - 6-4-/81 - Pt . -V dated 19th April , 2017 , namely :-
AMENDMENT
Inthe Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) , the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
Name & Designation
S. No
Name of the Special Court established by the State Government .
Area for which the
appointment
made in Special Court
of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(2)
(3)
(1) 1
(4) Special Court , Gwalior Shri Ravinder Singh , IInd Additional Sessions Judge , Gwalior
Police Station Murar , Jhansi Road, Kampoo , Janakganj , Gola Ka Mandir, Bahodpur Mahila Thana Padav , GRP ( BG , NG) RPF under Sessions Division Gwalior .
विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई. ) .