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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 33]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2017- श्रावण 27, शक 1939
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 जून 2017
क्र. ई - 1-195-2017-5- एक. श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे ( 2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , विजयपुर, जिला श्योपुर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017
क्र. ई- 5-634- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी , आयएएस . , आयुक्त सागर संभाग , सागर को दिनांक 24 से 29 जुलाई 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
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(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद कुमार गुप्ता , आयएएस. , अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, आयुक्त, सागर संभाग , सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.
4862
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
क्र. ई- 5-878 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री श्रीकांत बनोठ, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 28 जून से 14 जुलाई 2017 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीकांत बनोठ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री श्रीकांत बनोठ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीकांत बनोठ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-914- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मोहित बुन्दस , आयएएस. , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को दिनांक 29 मई से 9 जून 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री मोहित बुन्दस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहित बुन्दस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-915- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री नेहा मारव्या सिंह, आयएएस. , उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 3 जून 2017 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017
क्र. ई - 1-242-2017-5- एक. श्री श्रीकांत बनोठ , भाप्रसे (2009 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन ( ट्रायफेक ) , भोपाल का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री श्रीकांत बनोठ द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
(3 ) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्री श्रीकांत बनोठ द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार निगम एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक ) , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992) , प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मंध्यप्रदेश राज्य भण्डार निगम (अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार निगम के अतिरिक्त प्रभार एवं श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे (2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन ( ट्रायफेक ) , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन ( ट्रायफेक ) , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार मुक्त होंगे.
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017
क्र. ई. - 5-831- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस. , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को दिनांक 17 जुलाई से 31 अगस्त 2017 तक, छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
4863
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017
क्र. ई. - 5-992 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 3 से 7 जुलाई 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के. साथ दिनांक 8,9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2017
क्र. ई - 5-480- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल , ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 20 जून से 7 जुलाई 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब, उन्हें दिनांक 8 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम . गोपाल रेड्डी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य , मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम . गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-865- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस. , उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2017 द्वारा दिनांक 10 से 31 जुलाई 2017 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 24 से 31 जुलाई 2017 तक, आठ दिन संशोधित / पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
क्र. ई. - 5-963 - आयएएस लीव- 5- एक. सुश्री रजनी सिंह, आयएएस. , उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 8 से 26 अगस्त 2017 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री रजनी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रजनी , सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2017
क्र. ई - 1-245-2017-5- एक. श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानांपन्न अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदस्थ किया जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे ( 2012) , संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण केवल अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 1-247-2017-5- एक. श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे ( 2011 ) अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-792 - आयएएस- लीव- 5 -एक.- ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 28 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 , 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[ भाग 1 4864
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2017
(3) अवकाशकाल में श्री आशीष वशिष्ठ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष वशिष्ठ , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-607- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण को भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11 से 21 सितम्बर 2017 तक की अवधि में शार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि यूएसए में आयोजित है के अनुक्रम में दिनांक 22 से 26 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. ई- 5-985 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएएस. , तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी , मैहर, जिला सतना [वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ ] को दिनांक 24 से 29 जुलाई 2017 तक छः दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
( 3) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2017
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-593 - आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग को दिनांक 11 से 22 जुलाई 2017 तक बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई - 5-1036- आयएएस लीव-5- एक.- श्रीमती सलोनी सिडाना , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 2 से 11 अगस्त 2017 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश काल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलोनी सिडाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2017 क्र. ई-5-997- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री आशीष वशिष्ठ, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गोहद, जिला भिण्ड को दिनांक 2 से 11 अगस्त 2017 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई. - 1-248-2017-5- एक. डॉ. मधु खरे, भा.प्र.से. ( 1997) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष वशिष्ठ , आयएएस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गोहद, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4865 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2017
क्र. ई . - 1-259-2017-5-एक. श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 2002 ) , पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग और प्रभारी प्रमुख राजस्व आयुक्त पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई-5-843- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे, आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण को दिनांक 21 अगस्त से 29 सितम्बर 2017 तक, चालीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अगस्त 2017 एवं 30 सितम्बर 2017 तथा दिनांक 1 , 2 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पर पुनः पदस्थ किया जाता है. नीरज दुबे , को अस्थायी रूप आयुक्त, लोक शिक्षण के पद
(2) उपरोक्तानुसार श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त , भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(3) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 1-260-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2017
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
क्र. ई. - 1-256-2017-5- एक.- श्री प्रभांशु कमल , भाप्रसे ( 1985) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(1) (2) 1 श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, (2003) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग. (3) अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग, जबलपुर.
क्र. ई- 5-481 - आयएएस-लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 12 से 25 जुलाई 2017 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
अपर आयुक्त ( राजस्व) , शहडोल संभाग , शहडोल .
(2) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2 श्री अमर सिंह बघेल (2005) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 1-261-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4) अध्यक्ष, राजस्व मंडल
(3) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ) .
(1) 1 (2) श्री प्रभांशु कमल ( 1985 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव
अधिकार प्रकोष्ठ ) (अति. प्रभार) .
4866
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
(4) (1)
(2)
(3)
2
अध्यक्ष, राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.
श्री बी. आर . नायडू ( 1986 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
3 श्री आशीष उपाध्याय ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम.
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी.
4 श्री एस. एन . मिश्रा ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी,
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग .
5 श्री अश्विनी कुमार राय ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.
6 श्री अजीत केसरी ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.
7
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान .
श्री अशोक शाह ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान ( अतिरिक्त प्रभार) .
8
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.
श्री के. सी. गुप्ता ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
9
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग .
श्रीमती नीलम शमी राव ( 1992) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ( अतिरिक्त प्रभार) .
( 2 ) श्री व्ही . एल . कान्ताराव , भाप्रसे ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक , आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश का प्रभार भी सौंपा जाता है .
( 3 ) श्री अरूण कुमार पाण्डे, भाप्रसे ( 1992 ) , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है.
(4 ) उपरोक्तानुसार श्री व्ही . एल . कान्ताराव एवं श्री अरूण कुमार पाण्डे द्वारा क्रमशः आयुक्त , उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम तथा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का अतिरिक्त प्रभार केवल आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगी . अब श्रीमती दीपाली रस्तोगी की मूल पदस्थापना आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम के पद पर मानी जावेगी.
भाग 1 ]
4867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
क्र. ई- 5-532- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 27 जुलाई से 8 सितम्बर 2017 तक चवालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 अगस्त से 26 सितम्बर 2017 तक चवालीस दिन का पुनरीक्षित/संशोधित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जुलाई 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
क्र. ई- 5-841 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत , आयएएस. , आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को दिनांक 28 अगस्त से 5 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 27 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक महिला वित्त एवं विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 2 अगस्त 2017
क्र. ई.- 1-261-2017-5- एक. श्री व्ही. एल. कान्ताराव, भाप्रसे (1992) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री व्ही. एल. कान्ताराव द्वारा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त , अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम केवल प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम के कार्यभार से मुक्त होंगी .
क्र. ई. - 5-1051- आयएएस-लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री उमेश कुमार, आयएएस. , संचालक, एम पी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को दिनांक 7 से 27 नवम्बर 2017 तक इक्कीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, एम पी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017
क्र. ई. - 5-968 - आयएएस- लीव -5- एक. सुश्री सोनिया मीना , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उमरिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2017 द्वारा दिनांक 10 से 22 जुलाई 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017
क्र. एफ 1 (ए)42-2009-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (प.क्षे. ) इन्दौर को दिनांक 1 से 31 अगस्त 2017 तक इकतीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्री शशीन्द्र सिंह चौहान, रापुसे, समनि. विसबल इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश प्रताप सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल ( प.क्षे . ) इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
4868
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2017 (4) श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री राकेश प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1 ( ए) 29-2013- ब- दो. राज्य शासन श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, पन्ना को दिनांक 9 से 23 अगस्त 2017 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर कोल्लम (केरला ) जाने एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश प्रताप सिंह,. भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , का कार्य श्री आर. डी. प्रजापति, रापुसे. अति. पुलिस अधीक्षक, पन्ना द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , पुलिस अधीक्षक, पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 93-99-ब-2- दो. श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन ( अअवि) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 12 जून से 11 जुलाई 2017 तक तीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(4) श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , द्वारा पुलिस अधीक्षक, पन्ना केकार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन (अअवि) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 191-91- ब- 2-दो-संशोधन.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2017 द्वारा जारी आदेश निरस्त करते हुए श्री अशोक अवस्थी, भापुसे. अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 जून से 9 जुलाई 2017 तक अट्ठाईस दिवस अर्जित अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है .
क्र. एफ 1 ( ए) 188-91- ब- 2- दो. श्री एस . डब्ल्यू. नकवी, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( एस.टी.एफ. ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017 (2) अवकाश से लौटने पर श्री एस . डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ. ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1 ( ए) 151-95- ब-2-दो. श्रीअनंत कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 17 से 29 जुलाई 2017 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15-16 एवं 30 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. डब्ल्यू. नकवी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनंत कुमार सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस 4869 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
महानिदेशक ( एस.टी.एफ. ) , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
दिनांक 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 22 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकारं देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणितं किया जाता है कि यदि श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3 ) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्र. एफ-1 (ए)400-1988- ब- 2 -दो. राज्य शासन श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार/को- आपरेटिव्ह फ्राड) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 24 मई से 3 जून 2017 तक ग्यारह दिवस लघुकृत अवकाश
श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017
फा. क्र. 17(ई )44-2013-इक्कीस- ब( एक) -3063-17.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 16, 26, 42 एवं 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्रमांक
जिले का नाम
(1)
(2)
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
"16 .
होशंगाबाद
श्री उपेन्द्र सोनकर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, होशंगाबाद.
26.
पन्ना
श्री अमिताभ मिश्र , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.
42.
उज्जैन
श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
47.
अशोकनगर
श्री वीरेन्द्र पाटीदार, सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.".
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
4870
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
F. No. 17 (E) -44-2013 -XXI - B- ( 1 ) 3063-2017 .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 ( 34 of 2008 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F - No. B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part- 1 dated 20th September , 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial numbers 16, 26 , 42 and 47 and entries relatiang thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of District (2)
Name & Designation of the Judge (3)
S. No. (1)
"16 .
Hoshangabad
Shri Upendra Sonkar , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad.
26.
Panna
Shri Amitabh Mishra, Special Judge, Scheduled Castes and ScheduleTribes (Prevention of Atrocities) Act , Panna .
42.
Ujjain
Shri Alok Kumar Mishra , IXth Additional Sessions Judge , Ujjain.
47.
Ashoknagar
Shri Virendra Patidar , Sessions Judge , Ashoknagar . " This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .
फा. क्र. 17(ई )43-2009- इक्कीस- ब ( एक)-3060-2017 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34 , 35, 61 , 67 और 68 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
अनुक्रमांक
न्यायाधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थल
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय
का नाम
(1) " 34.
(4) हरदा
(5) हरदा
(6) हरदा
(3) हरदा
(2) श्री प्रदीप सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश .
भाग 1 ]
4871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(1)
(2)
(3) 35.
होशंगाबाद श्री मयंक कुमार शुक्ला, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो.
61.
खुरई श्रीमती अनिता खजुरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- एक के अतिरिक्त न्यायाधीश.
67.
लखनादौन श्रीमती शुभांगी पालो दत्ता , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-दो.
शहडोल 68.
श्री सीता शरण यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो.
(6) (4)
(5)
होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद सागर
खुरई
खुरई
लखनादौन सिवनी
लखनादौन
शहडोल
शहडोल शहडोल
F. , No. 17 (E)43-2009 - XXI- B ( 1 ) -3060-2017 .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009- 2251 -XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , dated 24th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
Inthe said Notification , in the table , for serial numbers 34 , 35 , 61 , 67 and 68 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely
S. No.
Name of Nyayadhikari
Place of Posting (2)
(1)
(3)
Harda " 34. Shri Pradeep Soni , 1st Additional Judge to 1stCivil Judge Class - II .
Hoshangbad 35. Shri Mayank Kumar Shukla , IInd Civil Judge Class - II.
Khurai 61. Smt . Anita Khajuriya , Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I .
Lakhnadon 67. Smt . Shubhangi Palo Dutt . IInd Civil Judge Class - II .
Shahdol 68. Shri Seeta Sharan Yadav, IIIrd Civil Judge Class - II
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)
(4)
(6)
Harda
Harda Harda
Hoshangbad Hoshangbad
Hoshangbad
Khurai
Khurai Sagar
Seoni
Lakhnadon
Lakhnadon
Shahdol Shahdol
Shahdol 4872
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
भोपाल , दिनांक 3 अगस्त 2017
फा. क्र. 3296-2017- इक्कीस ब( एक).- उच्चतर न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला ( तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 21 जून 2017 तथा फुलकोर्ट ( बाय सरक्यूलेशन ) दिनांक 23 जून 2017 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किये जाने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती ज्योतिविनोदिया वर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मण्डला ( तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर ) को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement ) किया जाए.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 के उप नियम ( VII) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए, एतद्वारा , राज्य शासन , श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , मण्डला (तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, अशोकनगर ) को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement ) करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017
फा. क्र. 1 (सी) -3447- एट्रोसिटीज- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला शाजापुर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री गिरधारी देवतवाल , अधिवक्ता ( नामांकन क्र. एम. पी.- 2977-98 , दिनांक 21 नवम्बर 1998 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . श्री गिरधारी देवतवाल, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 5 सितम्बर 1967 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.
श्री गिरधारी देवतवाल, अधिवक्ता, शाजापुर को ऐसे विशेष लोक अभियोदक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फाईल क्र. 3203 - इक्कीस- ब(दो ), माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में विचाराधीन रिव्यू पिटिशन 168/2017 एवं 169/2017 (रिट अपील क्रमांक 643/2010 एवं 642/2010 ) के प्रकाश में राज्य शासन, एतद्वारा आदेश देता है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 2821/21 - ब ( दो ) , दिनांक 3 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुए, श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल , नोटरी जिला उमरिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यथास्थिति बनाए रखी जाए.
फाईल क्र. 3203 - इक्कीस- ब( दो) , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में विचाराधीन रिव्यू पिटिशन 168/2017 एवं 169/2017 (रिट अपील क्रमांक 643/2010 एवं 642/2010 ) के प्रकाश में राज्य शासन, एतद्वारा आदेश देता है कि इस विभाग के आदेश क्रमांक 2821- इक्कीस- ब( दो ) , दिनांक 3 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुए, श्री भरतलाल अग्रवाल, नोटरी जिला उमरिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यथास्थिति बनाए रखी जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव.
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 अगस्त 2017
क्र. एफ 6-24-2008-चौवन- 2.- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग में अपने आदेश क्रमांक 1269-1956- 2017-38-1 , दिनांक 3 जुलाई 2017 के द्वारा डॉ. युनुस खान, सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र सरोजनी नायडु कन्या महाविद्यालय , भोपाल की सेवाएं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड , भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी किया है.
राज्य शासन, एतद्वारा , डॉ. युनुस खान , सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र, सरोजनी नायडु कन्या महाविद्यालय, भोपाल की सेवाएं 4873
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
भाग 1 ]
प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड , भोपाल को आगामी आदेश तक सौंपी जाकर उनको मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा श्री एस. के. फारूकी , अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल की सेवाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल से वापस लेते हुए उनके विभाग को वापिस . की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय , अवरं सचिव.
पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अगस्त, 2017
क्र. 2442-2117-2017-अठारह - 5.- जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( 1974 का. स. 6 ) की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) मध्यप्रदेश नियम , 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) मध्यप्रदेश नियम, 1975 के नियम 26 में प्रावधान था :
1. अध्यक्ष
पूर्ण शक्तियां
रुपये 5.00 लाख तक 2. सदस्य सचिव
3. प्रशासन शाखा के प्रभारी रुपये 1.00 लाख तकः परन्तु अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति की दशा में चैक पर हस्ताक्षर करने की अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन सदस्य सचिव को करेगा. सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में यह अधिकार किसी अन्य अधिकारी जो अधीक्षण यंत्री या उससे निम्नतर न होगा, को प्रत्यायोजित कर सकेगा. "
संशोधन
उक्त के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-
" किसी भी बैंक में खाता खोलने/चैक पर हस्ताक्षर करने/ऑन लाईन राशि हस्तांतरित करने/ ऑन लाईन आरटीजीएस (RTGS ) /कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु शक्तियां :
(1 ) निम्नलिखित प्राधिकारी उनके सामने उल्लेखित सीमा हेतु अधिकृत होंगे :-
अधिकतम सीमा क्र. प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(1) (2)
1 अध्यक्ष
पूर्ण शक्तियाँ
2 सदस्य सचिव
वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ. अन्य व्यय हेतु रुपये 10 लाख तक (रुपये दस लाख तक) .
3 डायरेक्टर ( पर्यावरण ) /मुख्य रुपये 5 लाख तक ( रुपये वैज्ञानिक अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी . पांच लाख तक) .
4 क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालय
प्रमुख.
वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ अन्य व्यय हेतु रुपये 5 लाख तक (रुपये पांच लाख तक) .
(2) चैक पर हस्ताक्षर करने/ ऑन लाईन राशि हस्तांतरित करने/ ऑन लाईन आरटीजीएस ( RTGS ) /कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्यों के निष्पादन संबंधी अपनी शक्तियाँ अध्यक्ष , सदस्य सचिव अथवा अन्य बोर्ड के अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकेंगे. " मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, अपर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017
सूचना
की धारा
सूचना क्रमांक एफ-3- क्र. एफ -3-18-2017-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , 23- " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्ररयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की 4874
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
18-2017-अठारह -5, दिनांक 3 मार्च 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपातंरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है
अनुसूची
खसरा क्र.
क्षेत्रफल हैक्येटर में
क्र
ग्राम
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (2)
(4)
(1)
(6) औद्योगिकं 1
(3) 77/1
(5) कृषि
ग्राम-चांदपुर
90.890 हेक्टेयर में से 8.00 हेक्टेयर.
77/356/2
औद्योगिक
3.2हेक्टेयर
कृषि
11.20 हेक्टेयर
योग ..
( 1 ) शहर की आरामिलों के विस्थापन हेतु औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा.
( 2) उपरोक्त उपातंरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017
सूचना
क्र. एफ- 3-33-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा चाकघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 2 ) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-
1. कलेक्टर , रीवा, मध्यप्रदेश.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , रीवा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पंचायत , चाकघाट, मध्यप्रदेश.
(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2017
क्र. एफ - 3-33-2012- बत्तीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-33-2012- बत्तीस, दिनांक 5 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.
4875 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
Bhopal , the 5th August 2017
NOTICE
No. F-3-33-2012 - XXXII .- Notice under section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has apporved the Development Plan for , Chakghat , 2021 under sub- section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
(1) Collector , District Rewa, Madhya Pradesh.
(2) Joint Director , Town & Country Planning Distt. Office Rewa , Madhya Pradesh .
(3) C.M.O. , Municipal Council , Chakghat Madhya Pradesh .
(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh , Gazette under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , C. K. SADHAV , Dy . Secy .
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017
क्र. एफ- 15-7-2017 -सात शाखा-6-886.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित गाँवों के लिये उसके कॉलम (3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए : -
अनुसूची
जिला: श्योपुर तहसीलः श्योपुर
क्र.
पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम
(1)
अधिकार- अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम (3)
(2)
1
1. मूल ग्राम बर्धाबुजुर्ग
2. नवीन ग्राम प्रताप नगर
अधीक्षक, भू-अभिलेख , (नियमित) जिला- श्योपुर.
प.ह.नं. 33.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017
क्र. एफ- 15-7-2017- सात- शा- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-7-2017- सात- शा.-6, दिनांक 5 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे , उपसचिव.
Bhopal , the 5th August 2017
No. F - 15-07-2017-VII- Sec .-6-886.- In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof:--
SCHEDULE
District : Sheopur Tehsil : Sheopur
Serial No.
Name of village ( s ) with P.C. No.
(2)
Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
(1)
1
Superintendent of Land Records (regular) District- Sheopur 1. Original Village-Bardha bujurg 2. New Village - Pratapnagar P.C. No. 33
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHARTI OGREY, Dy . Secy .
4876
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश
आगर- मालवा, दिनांक 20 जुलाई 2017
क्र. 401-सामान्य- एक-2017-01.-जिला आगर - मालवा में पूर्व वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आगर बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी दिनांक 31 जुलाई 2017 को निकाली जाना है . जो जिले का महत्वपूर्ण पर्व है . जिला आगर - मालवा में शाही सवारी के विशेष आयोजन हेतु मैं , अजय गुप्ता , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा दिनांक 31 जुलाई 2017 को संपूर्ण जिला आगर - मालवा हेतु स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
क्षेत्र
दिनांक
वार
क्र.
नाम त्यौहार
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
31-7-2017
सोमवार
बाबा बैजनाथ की शाही सवारी
सम्पूर्ण जिला
अजय गुप्ता , कलेक्टर.
कार्यालय , आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2017
क्र. संघ. ति. - विप.2017-2309 .-कार्यालयीन आदेश क्र. प्र. ते . विप.- 2016-3005 , दिनांक 2 नवम्बर 2016 द्वारा श्री एस . एन. कोरी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का परिसमापक नियुक्त किया गया है.
मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के आदेश क्र. एफ-1-5-2016- पन्द्रह -2, दिनांक 16 जुलाई 2017 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एस. एन. कोरी , संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के स्थान पर श्री आर. आर. सिंह, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का परिसमापक नियुक्त करता हूं. उक्त आदेश आज दिनांक 2 अगस्त 2017 को मेरे नाम एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.
आशुतोष अवस्थी, पंजीयक.
4877 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 2 अगस्त 2017
क्रमांक 15951
क्रमांक /भू -अर्जन / 2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अर्थवाः आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।.
प्रकरण क्रमांक /अ-82 /2016-2017 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल वड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ . की ग्राम रघुनाथगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):- रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि ग्राम रघुनाथगढ़
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा स.क.
(3)
(2)
(1)
5.821
रघुनाथगढ़
1
5.821
कुलयोग:-
-: अनुसूची ( 2 ) : -
'रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि:-ग्राम रघुनाथगढ़
खसरा नंबर रकबा
स.क.
प्रभावित कृषक का नाभ
प्रभावित भूमि
2
211
( 5)
(4)
31
1.720
4.300
32/2
1. पन्नालाल पिता तुलाराम जाति भोई
1.237
3.667
32/5
2 दयाराम प्रेम भगवानसिंह पिता धूलजी तुलसीबाई सरदारबाई लक्ष्मीबाई कब्बूबाई गंगाबाई पिता धूलजी निवासी प्रतापगंज
0.215
33
0.253
3 नारायण पिता छोटेलाल बिहारीलाल पिता शिवनारायण जाति भोई
1.460
2.099
32/3/1
शिवनारायण पिता तुलाराम जाति भोई
4
1.189
1.189
5 मधु पति सुरेन्द्र सक्सेना जाति धाकड निवासी राजगढ़
32/3/2
5.821
11.508
कुल योग:-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भ-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4878
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
[ भाग 1 क्रमांक 15953 / भू-अर्जन/ 2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण,कमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम मदापुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2' में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ) : - रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि:-
स.क.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
(3)
(2)
(1)
15.202
1 मदापुरा
15.202
कुलयोग:-
-: अनुसूची ( 2 ) : -
रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि:-ग्राम मदापुरा
स.क.
खसरा नंबर रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित भूमि 1
31
'5'
Al
(2)
0.040 0.040
15/1/1
' 1 चन्दरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
0.097
0.097
2 चन्दरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
16/1/3
0.103 0.023 3 चन्दरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
34/1/2
0.137
0.137
4 हरिसिंह पिता गंभीरसिंह
15/1/2
0.025
0.025
5 हरिसिंह पिता गंभीरसिंह
34/1/3
0.050
0.078
हरिसिंह पिता गंभीरसिंह
6
35/1/1
0.030
0.030
7 भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
16/1/1
0.107
0.107
17/1
8 भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
0.026
0.026
9 भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
34/1/4
0.078 0.050 10 भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
35/1/2
0.137
0.137
11 भगवानसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
16/1/2
0.103 0.022 12 भगवानसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत
34/1/1 4879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
भाग 1 ]
13
:
रघुवीरसिंह बनेसिंह धरनाथसिंह पिता इन्दरसिंह मनोहरकुंवर भंवरकुंवर पिता इन्दरसिंह अतंरकुवंर बेवा इन्दरसिंह जाति राजपूत
सालकुंवर बेवा सुरजसिंह जाति राजपूत 14
15 बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़
16 बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़
17 बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़
पूरजी पिता गोपीलाल जाति तंवर 18
फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़ 19
फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़ 20
फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़ 21
फ़िरोज़ खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़ 22
गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर 23
गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर 24
गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर 25
गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर 26
धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर 27
धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर 28
धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर 29
30 धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर 31 धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर 32 धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर 33 रघुनाथ रमेश पिता कनिराम रेशमबाई पुत्री कनिराम जाति तंवर
34 गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवलाल सुरज धापूबाई कमलाबाई पिता बालाबक्ष जाति नाई निवासी राजगढ़
35 गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई
0.139
0.139
44/2/1
0.455
0.455
43/1
0.069
0.069
21/1/1
0.204
0.240
23/1
0.335
0.335
24/1
0.759
0.759
18/1
0.152
0.152
18/2
0.013
0.013
19
0.152
0.152
21/2
0.354
0.354
0.190
0.190
27
0.139
0.139
28
0.265
0.265
112/1
0.273
0.273
37/1
0.472
0.472
36/2
0.127
0.127
29/2
0.098
0.098
30/2
0.236 0.236
36/1
0.063
0.063
29/1
0.016
0.016
30/1
0.557
0.810
41
0.911
0.911
42
0.885
0.885
40 4880
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
36 गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई
धूलजी पिता दोलजी जाति तंवर 37
धूलजी पिता दोलजी जाति तंवर 38
मांगीलाल पिता नन्दा जाति तंवर 39
40 अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर
41 अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर
42 अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर
43 अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर
44 नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भंवरलाल मांगीबाई बेवा भवरलाल हि.17 पैसा कालू कन्हैयालाल राधीबाई पिता गोरधन सम्पतबाई बेवा गोरधन हि. 83 पैसा जाति तंवर
अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर 45
अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर 46
अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर 47
रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर 48
रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर 49
रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर 50
रामचन्दर पिता तुलसीराम जाति तंवर 51
रामचन्दर पिता तुलसीराम जाति तंवर 52
रामचन्दर पिता तुलसीराम जाति तंवर 53
54 बद्रीलाल पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर
55 बद्रीलाल पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर
56 हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर
57 हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति संवर
58 हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर
0.531
0.531
45
0.810
1.063
46
0.348
0.468
47
0.230
0.696
50
0.152
0.152
26/1
0.050
0.050
38/1
0.040
0.133
49/4
0.367
0.549
112/4
0.057
0.586
114/1
0.073 0.015
33/4/1
0.147
0.147
39/1/3
0.107 0.054
56/1/2
0.074
0.015
33/4/2
0.148
0.148
39/1/2
0.054
0.108
56/1/3
0.014
0.074
33/4/3
0.148 0.148
39/1/1
0.055
0.108
56/1/1
0.201
0.201
37/3
0.513 0.367
112/6
0.108
0.108
37/2
0.093
0.093
38/2
0.340
0.512
112/5 भाग 1 ]
4881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
59 नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भंवरलाल मांगीबाई बेवा भवरलाल
60 नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भंवरलाल मांगीबाई बेवा भवरलाल
कन्हैयालाल पिता गोरधन राधीबाई पति गोरधन 61
बालू पिता गोरधन राधीबाई पति गोरधन 62
हरिसिंह पिता किशनलाल जाति तंवर 63
करणसिंह पिता किशनलाल जाति तंवर 64
65 प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवां भोनजी 66 प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवा भोनजी जाति ततंवर
67 प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवा भोनजी जाति तंवर
हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत 68
हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत 69
हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत 70
हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत 7.1
हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत 72
गुलाबसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर 73
गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़
74
गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़
75
गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़
76
कमलसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर 77
कुल योग:-
0.147
0.147
39/2
0.034
0.078
55/3
0:148
0.148
39/3
0.147
0.147
39/4
0.367
0.669
112/2
0.367
0.668.
112/3
0.553
0.553
38/3
0.050
0.050
26/2
0.135
0.846
112/7
0.012
0.177
15/2
0.111
0.263
16/2
0.078
0.108
17/2
0.065
0.156
35/2
0.127
0.127
43/2
0.329
0.329
44/1
0.070
0.070
21/1/2
0.069
0.069
22/1/2
0.125
0.335
24/2
0.316 0.316 44/2/2
15.202
20.012
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4882
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
[ भाग 1
राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 5 अगस्त 2017
क्रमांक 16072/ भू- अर्जन / 2016 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूर्ची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम कालीतलाई के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची । 1। में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि. का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ) : -
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित ग्राम कालीतलाई की डूब क्षेत्र के लिए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ।
विवरण
स.क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
(3)
(1)
(2)
14.726
1
कालीतलाई
14.726
कुलयोग:-
-: अनुसूची ( 2 ) : -
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित डूब क्षेत्र के लिए भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव :- ग्राम कालीतलाई
खसरा नंबर
स.क.
कुल रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित रकबा (हे.में.)
5/
(4)
11
(2)
(3)
0.877
0.987 /
1 द्रोपतीबाई बेवा राजेन्द्र जाति अनुसूचित जाति
3/1
0.275
3/2/1
0.925/
2 रमेश पिता घीसालाल जाति अनुसूचित जाति
0.500
0.925 /
3/2/3 /
3 गोपाल पिता घीसालाल जाति अनुसूचित जाति
4 दुर्गाप्रसाद पिता घीसालाल जाति अनुसूचित जाति
0.600
0.925/
3/2/4
4.073
4.073 /
4/2/
5 हिन्दुसिंह पिता गुलाब जाति सौंध्या नि. रोज्या
6 बद्रीलाल , अमृत, रामबाबू पिता किशन जाति दांगी
0.380
0.380 /
4/3/1 /
0.379 7 मोतीलाल पिता पन्नालाल जाति दांगी
0.379 /
4/3/2 /
1.518
1.518 /
8 देवसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा
4/4 भाग 1 ]
4883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
क.
प्रभावित कृषक का नाम 1
(2)
9 कांताप्रसाद पिता सांवरलाल जाति ब्राहम्ण मांगीलाल पिता छीतर जाति लोड़ा 10
मांगीलाल पिता गंगाराम जाति लोड़ा 11
नाराण पिता धूलजी जाति लोड़ा
12
रामचन्द्र पिता धूलजी जाति लोड़ा 13
रामरतन पिता धूलजी जाति लोड़ा 14
नानूराम पिता धूलजी जाति लोड़ा 15
16 घीसा पिता गंगाराम जाति लोड़ा
17
मदन पिता रूगनाथ जाति दांगी
18
अमृत, जगदीश पिता मोहनलाल जाति दांगी 19 बबलू पिता रामचरण, गीताबाई बेवा रामचरण जाति गुर्जर ها 20
गप्पूलाल पिता प्रभूलाल जति गुर्जर
योग :-
खसरा नंबर कुल रकबा प्रभावित रकबा (हे .में.)
(4/
(5) (3)
1.960
1.998/
4/5/
0.705
0.835/
5 /
1.088 / 1.088 6 /
0.245
0.294/
7/1/1 /
0.230
0.294/
7/1/2 /
0.294/
0.210 7/1/3 /
0.210
0.294/
7/1/4/
0.076
1.176 /
7/2
0.203
0.203/
13/1
0.045
0.259/
14/2/
0.045
0.259/
14/3/
0.316/ 0.030 15/1/2 /
0.759/ 0.150 15/2/
0.202/
0.102 13/2/
0.260/
0.045 14/1
0.259/
0.160 14/4 /
0.015
0.316
0.180
0.354
39/3/
1.472
0.045 41/3
0.080
0.354
39/4
0.300
1.469
41/4
14.726
22.867
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4884
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ , दिनांक 1 मई 2017
प्रकरण क्रमांक /1488/ए-82/16-17/
:: प्रारम्भिक अधिसूचना::
(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थपन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी । अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है । उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
अंतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम - करनगढ़
तहसील - पेटलावद स.क्र. विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)
सिंचित
असिंचित
कुल
1 निजी भूमि
करनगढ़ माईनर नहर
0.60
0.21
0.81
अनुसूची(2)
कृषक का नाम व
भूमि का कुल रकबा
अनु. क्र
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) पिता/ पति का नाम
कुल सिंचित असिंचित कुल
सिंचित असिंचित
9 1
2
6
3
4
5
7
8
460
0.08
0.08 0.08
0.08
1.तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
502 0.67
0.13
0.67 0:13
2 भोदरिया , जीवणा पिता हमिरिया गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
469 0.16
0.04
0.16 0.04
3 मँगली पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
470/2
0.03
0.03
0.03
0.03
4 देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
471/2
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03 0.03
470/1 0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
471/1
5 थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03 6
0.04
0.04 0.03
470/3
0.04
471/3 0.04
0.04 0.04
भुरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ 4885
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
भाग 1 ]
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
अनु क्र
कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
कुल
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
सिंचित
6
9
7
8
4
5
2.
3
1
0.03
0.03 0.03
0.03
461
0.02
0.02 0.02
462 0.02
7 गँवराबाई पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03
0.03.
0.12
0.12
464
0.03
0.25 0.03
467 0.25
0.09
0.11 0.09
463 0.11
0.03
0.10 0.03
465 0.10
8 सोमली पति विरजी गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03
0.03
0.12
0.12
466
0.05
0.06 0.05
329 0.06
9 धरमा बेया भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ
0.03
0.06 0.03
472/1 0.06
10 राजु पिता मुन्ना गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनंगढ
0.81-
0.39 2.01 0.60 0.21
1.62
योग:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग (भू-अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की " आपसी सहमति से भूमि कय नीति " अंतर्गत )
देवास, दिनांक 17/07/2017
कमांक /२०/५ / भू- अर्जन / 17
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से कय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम कमाक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम कमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु हाटपिपल्या से कमलापुर के मध्य गोला नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक हैं । अनुसूची
-
1.ग्राम का नाम
गोला
:-
हाटपीपल्या
2. तहसील
:-
3. जिला.
देवास
:-
01
4. कुल प्रस्ताव
खसरा क्रमांक
कमाक
नाम एवं पता
अर्जित की जाने वाली
सम्पत्ति का विवरण (हे. में)
01
02
03
04
1
235
0.140
श्री तखतसिंह पिता भागीरथसिंह ग्राम
गोला
कुल सर्वे नंबर- 01 कुल प्रस्ताव 01
उपरोक्त कृषकों की भूमि हाटपिपल्या से कमलापुर के मध्य गोला नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के अंतर्गत ग्राम गोला की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग/ उपक्रम के पक्ष में कय किया जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियां के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियनियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4886
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 24 जुलाई 2017
प्र. क्र. 110- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- मेनहा, प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (1)
(2)
(3) 1060
0.130
निजी भूमि 1053
0.350
निजी भूमि
0.480
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकताहै.
पन्ना, दिनांक 01 अगस्त 2017
प्र. क्र. 06- अ- 82- वर्ष 2016-17.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम-तिलगवा, प.ह.नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.495 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.760
1121/1 /ख
निजी भूमि
0.030
1095/2/1/1
निजी भूमि
0.180
1095/2/1/2
निजी भूमि
0.270
1095/2/1/3
निजी भूमि
0.300
1095/2/1/4
निजी भूमि
0.360
1095/2/1/5
निजी भूमि
0.340
1095/2/1/6
निजी भूमि
0.260
1095/2/मिन-3
निजी भूमि 1121/1/क/1
0.390
निजी भूमि
0.450
1136/1
निजी भूमि 1136/2
0.950
निजी भूमि 1136/3
0.180
निजी भूमि
1.150
1145/2
निजी भूमि भाग 1 ]
4887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(2)
(1)
(3) 1146
0.235
निजी भूमि 1147
0.440
निजी भूमि 1151/1
0.250
निजी भूमि
0.060
1153/1
निजी भूमि
0.110
1095/2/ख
निजी भूमि
0.780
1121/2
निज़ी भूमि
7.495
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकताहै.
प्र. क्र. 010- अ-82-वर्ष 2016-17.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- बड़गांव, प.ह.नं. 18
( घ) लगभग क्षेत्रफल-12.680 हेक्टेयर निजी भूमि.
खसरा नम्बर
भूमि का
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
प्रकार (3)
0.230
2781/1
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.230
2781/2
निजी भूमि 2781/3
0.230
निजी भूमि 2783
0.010
निजी भूमि
0.040
2784
निजी भूमि
0.080
2772
निजी भूमि
0.300
2780
निजी भूमि
0.180
2773
निजी भूमि
0.030
2774
निजी भूमि
0.020
2771
निजी भूमि
0.280
1182/4
निजी भूमि
0.060
1184/1
निजी भूमि
0.300
1185/1
निजी भूमि
0.110
1184/2
निजी भूमि
0.240
1185/2
निजी भूमि
0.030
1186/1
निजी भूमि
0.010
1186/2
निजी भूमि
0.110
1193
निजी भूमि
0.060
1194
निजी भूमि
0.030
1195
निजी भूमि
0.230
1196/2
निजी भूमि
0.040
1197/2
निजी भूमि
0.030
1201/2
निजी भूमि 1208/2
0.300
निजी भूमि
0.030
1210
निजी भूमि
0.020
1197/1
निजी भूमि 1202/2
0.370
निजी भूमि 1203/2
0.030
निजी भूमि
0.120
1211
निजी भूमि
0.260
1212
निजी भूमि
0.120
1247
निजी भूमि 1249/1
0.110
निजी भूमि
0.010
1251
निजी भूमि
0.03
1250
निजी भूमि
0.100
1252
निजी भूमि
0.480
1253/1
निजी भूमि
0.040
1253/1/2
निजी भूमि
0.040
1253/1/3
निजी भूमि
0.040
1249/2
निजी भूमि 1249/3
0.040
निजी भूमि
0.120
1253/2
निजी भूमि
0.500
1254
निजी भूमि
0.360
1308
निजी भूमि
0.020
1309
निजी भूमि
0.160
729
निजी भूमि 4888
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(3) (1)
(2)
0.050
1310/1
निजी भूमि 730/2971
0.030
निजी भूमि 728
0.240
निजी भूमि
0.040
732
निजी भूमि 733
0.330
निजी भूमि
0.750
578/1
निजी भूमि 578/2
0.750
निजी भूमि 589
0.270
निजी भूमि 590
0.100
निजी भूमि 588/1
0.040
निजी भूमि 588/2
0.040
निजी भूमि 588/3
0.040
निजी भूमि 588/4
0.040
निजी भूमि 588/5
0.040
निजी भूमि
0.040
588/6
निजी भूमि
0.050
588/7
निजी भूमि
0.170
592/1
निजी भूमि 617
0.190
निजी भूमि 592/2
0.420
निजी भूमि 593
0.180
निजी भूमि
0.180
594
निजी भूमि 595
0.300
निजी भूमि
0.250
597/1
निजी भूमि 597/2
0.010
निजी भूमि 597/3
0.010
निजी भूमि 597/4
0.010
निजी भूमि
0.010
597/1/1/2
निजी भूमि 597/1/2
0.010
निजी भूमि
0.050
598/1
निजी भूमि
0.100
598/2
निजी भूमि 598/2942
0.200
निजी भूमि 599/2
0.030
निजी भूमि 600/1/1/1
0.050
निजी भूमि 600/1/1/2
0.010
निजी भूमि 600/1/2
0.010
निजी भूमि 600/1/3
0.010
निजी भूमि 600/2
0.040
निजी भूमि
0.190
605
निजी भूमि
0.550
606
निजी भूमि
0.460
608
निजी भूमि 607/1/1/1/1/1 /1/ 0.006
निजी भूमि
0.004
607/1/1/1/1/1 / 1 /
निजी भूमि
0.004
निजी भूमि 607/1/1/1/1/1/1/1 1/2
(3) (1)
(2)
निजी भूमि
0.015
607/1/1/1/1/1 /1 / | 1/2
607/1/1/1/1/1/1/3 0.004
निजी भूमि 607/1/1/1/1/1/1/2 0.004
निजी भूमि
0.004
607/1/1/1/1/1/1/3
निजी भूमि 607/1/1/1/1/1/2 0.004
निजी भूमि
0.004
607/1/1/1/1/1/3
निजी भूमि 607/1/1/1/1/2
0.004
निजी भूमि
0.003
607/1/1/1/2
निजी भूमि
0.003
607/1/1/1/3
निजीभूमि
0.003
607/1/1/1/4
निजी भूमि 607/1/1/2
0.040
निजी भूमि
0.004
607/1/1/3
निजी भूमि
0.004
607/1/1/4
निजी भूमि
0.020
607/1/2
निजी भूमि
0.03
1310/2
निजी भूमि
0.03
1207
निजी भूमि
0.01
1307
निजी भूमि
0.01
2779
निजी भूमि योग 12.680
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05- अ- 82 - वर्ष 2016-17.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भाग 1 ]
4889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम- जमुनहाई खुर्द, प.ह.नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.770 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
भूमिका प्रकार (3)
0.870
28/4
निजी भूमि 4/2
0.840
निजी भूमि
0.260
73/4/3
निजी भूमि 73/4/4
0.310
निजी भूमि 73/4/2
0.220
निजी भूमि 73/4/1
0.180
निजी भूमि 13
निजी भूमि
0.090 2.770
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकताहै .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 27 जुलाई 2017
पत्र क्र. 1236-प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-मेहरवानगंज-480
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.877 हेक्टयर.
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि-
0.094
35
36
0.044
0.002
37
0.061
38
0.025
47
0.118
46
45
0.017
0.056
52
44
0.078
57
0.008
0.057
58
0.036
56
0.038
55
59
0.068
60
0.034
0.018
1
0.041
2
0.082
3
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.877
ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.000 0.000
अब का योग .. 0.877
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
4890
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
पत्र क्र. 1238- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद . (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- पोखडौरा -327
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि-
12
0.100
7
0.029
11
0.085
13
0.010
0.001
8
अ. निजी पट्टे की भूमि योग .. 0.225
ब. म . प्र. शासन की भूमि
0.008
5
15
0.014
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..0.022 अब का योग . 0.247
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1240- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा. घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
[भाग 1 सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- खरहरी -106
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.891 हेक्टयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि-
132
0.006
0.039
130
0.023
129
97
0.001
128
0.066
0.028
121
120
0.013
0.011
119
101
0.011
103
0.027
0.036
8
435/8
0.037
6
0.030
5
0.030
0.017
127
0.016
126
0.023
125
0.020
123
117
0.019
0.061
113
0.031
112
0.002
313
273
0.034
272
0.044
270
0.044
0.002
271
269
0.053
0.005
259
258
0.021
0.001
257
0.018
236
0.023
230
231
0.001
0.041
234 भाग 1 ]
4891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(1)
(2)
233
0.002
0.836
अ. निजी पट्टे की भूमि योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि .
131
0.033
3
0.011
221
0.011
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.055
अब कायोग . 0.891
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 1242- प्रका.- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सिरमौर
(ग) ग्राम- कैथा-75
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.096 हेक्टयर.
खसरा नंबर (1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि-
176
0.054
0.097
174
0.008
173
172
0.068
171
0.006
169
0.086
0.007
168
194
0.058
195
0.038
197
0.006
(1)
(2)
0.061
198
199
0.032
79
0.066
80
0.047
82
0.034
100
0.003
0.022
99
0.049
90
91
0.066
56
0.023
0.006
55
53
0.004
0.022
54/ब
47
0.028
46
0.054
45
0.035
0.051
44
0.02
43
0.013
41
40
0.001
1.065
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि ..
0.009
0.022
178 57
म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.031 अब का योग . 1.096
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .
पत्र क्र. 1244- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां 4892
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(ग) ग्राम-रौरा-503
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.269 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
खसरा नंबर (1)
अ. निजी पट्टे की भूमि-
0.029
684
0.173
687
0.010
686
688
0.003
0.125
689
703
0.007
704
0.209
0.095
701
0.009
711
0.106
714
724
0.036
723
0.072
722
0.053
767
0.095
765
0.032
764
0.036
763
0.030
761
0.030
0.057
758
757
0.032
अ. निजी पट्टे की भूमि योग .. 1.239
ब. म. प्र. शासन की भूमि
440
0.030
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.030 अब का योग . 1.269
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1246-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- धोरहा -152
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.007
1
2
0.119
26
0.101
0.143
35/1/27
27
0.080
0.450
अ. निजी पट्टे की भूमि योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 0.450
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1248-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां भाग 1 ]
4893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(ग) ग्राम- मझियार -450
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.425 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
खसरा नंबर (1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
177
0.047
0.066
176
0.005
175
0.011
180
0.020
181
182
0.021
185
0.050
183
0.035
184
0.025
197
0.030
0.008
196
198
0.017
0.002
195
199
0.088
0.425
अ. निजी पट्टे की भूमि योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
0.425 अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 27 जुलाई 2017
पत्र क्र. 1250-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- मढ़ीकला-436
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.913 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
खसरा नंबर (1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
20
0.041
0.113
19
0.024
18
12
0.045
869
0.037
73
0.092
0.079
74
113
0.014
112
0.014
111
0.032
109
0.042
107
0.019
0.026
105
102
0.017
0.002
103
0.029
97
0.027
96
95
0.033
0.026
94
93
0.038
101
0.021
100
0.031
0.031
879/98
0.028
98
0.861
अ. निजी पट्टे की भूमि योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.021
108
99
0.031
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.052 अब का योग . 0.913
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1252- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 4894
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- अधीहा नं. 1 , 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.852 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
22
0.272
9
0.004
23
0.025
19
0.167
25
0.019
18
0.086
17
0.144
16
0.002
29
0.107
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.826
ब. म. प्र. शासन की भूमि
21
0.011
24
0.003
20
0.012
ब. म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.026 अब का योग 0.852
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 31 जुलाई 2017
पत्र क्र. 433 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी केकालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ , जिला रीवा का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील-गुढ़
(ग) नगर/ ग्राम- बदवार 416-105
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 30.512 हेक्टेयर.
विवरण खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में. )
(3) (1)
(2)
6212
ग्राम बदवार 416-105
0.016
0.012
6213
ग्राम बदवार 416-105
0.364 ग्राम बदवार 416-105 6215
0.045
6216
ग्राम बदवार 416-105 6217
0.259 ग्राम बदवार 416-105
0.028
6220
ग्राम बदवार 416-105
0.336
6221
ग्राम बदवार 416-105
0.053 ग्राम बदवार 416-105 6222
6223
0.012 ग्राम बदवार 416-105
0.243
ग्राम बदवार 416-105 6824
0.265
6361
ग्राम बदवार 416-105
0.117
ग्राम बदवार 416-105 6363
0.283 ग्राम बदवार 416-105 6828 4895
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
6185/2
0.045 ग्राम बदवार 416-105 6925/1
0.809 ग्राम बदवार 416-105 6825/2
0.243 ग्राम बदवार 416-105 6830
0.352 ग्राम बदवार 416-105
0.295
6831
ग्राम बदवार 416-105 6977
ग्राम बदवार 416-105
0.032
0.170
6982
ग्राम बदवार 416-105
ग्राम बदवार 416-105
0.032
6199
6486
0.028
ग्राम बदवार 416-105
0.676 ग्राम बदवार 416-105 6487
0.227
6489
ग्राम बदवार 416-105 6496
0.372 ग्राम बदवार 416-105 6690
0.055 ग्राम बदवार 416-105
0.037
6691
ग्राम बदवार 416-105
0.142
6692
ग्राम बदवार 416-105 6694
0.371 ग्राम बदवार 416-105 6695
0.103 ग्राम बदवार 416-105 6689
0.239 ग्राम बदवार 416-105 6693
0.041 ग्राम बदवार 416-105 6478
0.393 ग्राम बदवार 416-105
0.578
6479
ग्राम बदवार 416-105 6480
0.049 ग्राम बदवार 416-105 6482
0.085 ग्राम बदवार 416-105
0.045
6483
ग्राम बदवार 416-105
0.028
6484
ग्राम बदवार 416-105 6628
0.032 ग्राम बदवार 416-105 6629
0.878 ग्राम बदवार 416-105 6341
0.405 ग्राम बदवार 416-105 6350
ग्राम बदवार 416-105
0.809
0.388
6153
ग्राम बदवार 416-105
0.045
6154
ग्राम बदवार 416-105 6950/3
0.298 ग्राम बदवार 416-105 6842/1
0.176 ग्राम बदवार 416-105 6950/4
0.306 ग्राम बदवार 416-105 6842/2
0.087
ग्राम बदवार 416-105
0.081
6843
ग्राम बदवार 416-105
0.21
6950/1
ग्राम बदवार 416-105 6841
0.162 ग्राम बदवार 416-105 6546/5
0.41
ग्राम बदवार 416-105 (1)
(2)
(3) 6563/4
0.137 ग्राम बदवार 416-105
0.773
6338
ग्राम बदवार 416-105 6339
1.526 ग्राम बदवार 416-105
ग्राम बदवार 416-105
0.009
6612/1
ग्राम बदवार 416-105 6616/1
0.146
0.105 ग्राम बदवार 416-105 6553/2
0.122
6826/1 क
ग्राम बदवार 416-105
0.051
6826/1 /ख
ग्राम बदवार 416-105
0.037
6819/1
ग्राम बदवार 416-105
0.174
6826/2
ग्राम बदवार 416-105
0.040
6819/2
ग्राम बदवार 416-105
0.470
6378
ग्राम बदवार 416-105
0.283
6352
ग्राम बदवार 416-105
0.607 ग्राम बदवार 416-105 6373
0.012 ग्राम बदवार 416-105 6978
0.162
6980
ग्राम बदवार 416-105 6983
0.097 ग्राम बदवार 416-105
0.020 ग्राम बदवार 416-105 6976
0.188
6332/2
ग्राम बदवार 416-105
0.188 ग्राम बदवार 416-105 6332/3
ग्राम बदवार 416-105 6993
0.624
0.587 ग्राम बदवार 416-105 6994
1.214 ग्राम बदवार 416-105 6970
0.053
6920
ग्राम बदवार 416-105
0.664
6827
ग्राम बदवार 416-105
0.251
ग्राम बदवार 416-105 6833
6834
0.234 ग्राम बदवार 416-105
0.020
6835
ग्राम बदवार 416-105
0.036 ग्राम बदवार 416-105 6836
0.352
6907
ग्राम बदवार 416-105
0.105
6911
ग्राम बदवार 416-105
0.721
6919
ग्राम बदवार 416-105
0.506 ग्राम बदवार 416-105 6905
0.279 ग्राम बदवार 416-105 6906
0.134 ग्राम बदवार 416-105 6908
ग्राम बदवार 416-105
0.603
6909
ग्राम बदवार 416-105 6904
0.267
0.223 ग्राम बदवार 416-105 6903 4896
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(2)
(3) (1)
0.227
6847
ग्राम बदवार 416-105 6845
0.198 ग्राम बदवार 416-105 6846
0.146 ग्राम बदवार 416-105
0.101
6848
ग्राम बदवार 416-105
0.105
6910
ग्राम बदवार 416-105 6912
0.101 ग्राम बदवार 416-105 6913
0.012 ग्राम बदवार 416-105
0.061
6914
ग्राम बदवार 416-105
0.040
6915
ग्राम बदवार 416-105
0.049 ग्राम बदवार 416-105 6916
6917
0.474 ग्राम बदवार 416-105
0.045 ग्राम बदवार 416-105 6898
6897
0.219 ग्राम बदवार 416-105 6918
0.081 ग्राम बदवार 416-105 6638
0.214 ग्राम बदवार 416-105
0.121
6639
ग्राम बदवार 416-105
0.275
6640
ग्राम बदवार 416-105 6362
0.305 ग्राम बदवार 416-105 6981
0.081 ग्राम बदवार 416-105
0.364
6332/1
ग्राम बदवार 416-105 6985
0.162
ग्राम बदवार 416-105
1.951
6986
ग्राम बदवार 416-105
0.020 ग्राम बदवार 416-105 6987
0.914 ग्राम बदवार 416-105 6991
0.012
6988
ग्राम बदवार 416-105 6989
0.036 ग्राम बदवार 416-105 6242
0.024 ग्राम बदवार 416-105 6243
0.194 ग्राम बदवार 416-105
0.032
6147/2
ग्राम बदवार 416-105 6241
0.162 ग्राम बदवार 416-105 योग ..
30.512
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ , जिला रीवा हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 434- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है किनिजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ , जिला रीवा का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) नगर/ग्राम- बरसैता देश 417-111
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 12.816 हेक्टेयर.
खसरा नं.
विवरण
अर्जित रकबा (हे. में. )
(3) (1)
.(2)
1728
0.817 बरसैता देश 417-111
बरसैता देश 417-111 1729
0.032
बरसैता देश 417-111 1763
0.482
बरसैता देश 417-111 1765
0.142
2156
0.028 बरसैता देश 417-111 2157
0.664 बरसैता देश 417-111 1706
बरसैता देश 417-111
0.024
0.423 बरसैता देश 417-111 1894/1
1895/1
0.735 बरसैता देश 417-111
0.583 बरसैता देश 417-111 1907
बरसैता देश 417-111 1890
0.097
बरसैता देश 417-111 1905/1
0.614
बरसैता देश 417-111
0.405
1896
1739
बरसैता देश 417-111
0.057
बरसैता देश 417-111 1740
1.104
बरसैता देश 417-111 1741
0.223
बरसैता देश 417-111 1745
0.393
बरसैता देश 417-111 1746
0.04
बरसैता देश 417-111 1747
0.878
1755
0.02 बरसैता देश 417-111
बरसैता देश 417-111 1756
0.17
1757
0.036 बरसैता देश 417-111 1758
0.745 बरसैता देश 417-111 भाग 1 ]
4897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(1)
(2)
(3)
बरसैता देश 417-111 2163
2.116
1909
0.194 बरसैता देश 417-111
0.036
1910
बरसैता देश 417-111
0.049
1759
बरसैता देश 417-111 1892
0.105 बरसैता देश 417-111 1893
0.012 बरसैता देश 417-111 2081
0.125 बरसैता देश 417-111 2082
0.012 बरसैता देश 417-111
0.045 बरसैता देश 417-111 2084
2086
0.081 बरसैता देश 417-111 2087
0.036 बरसैता देश 417-111 2088
0.073 बरसैता देश 417-111
0.454 बरसैता देश 417-111 2144
बरसैता देश 417-111 1902/3
0.356
1904/2
0.036 बरसैता देश 417-111 2106/3
0.053 बरसैता देश 417-111
बरसैता देश 417-111 2050/1
0.045
1939/2
0.045 बरसैता देश 417-111 2137
0.008 बरसैता देश 417-111
0.107 बरसैता देश 417-111 1968
0.017 बरसैता देश 417-111 1969
बरसैता देश 417-111 1970
0.099
योग .. 12.816
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 435 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है किनिजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है . इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन रहा है:- एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) नगर/ग्राम- इटार पहाड़ 40-117
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.942 हेक्टेयर .
विवरण खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में. )
(2)
(3) (1)
0.170
1441
इटार पहाड़ 40-117
0.324
1442
इटार पहाड़ 40-117
0.036
1443
इटार पहाड़ 40-117
0.384
इटार पहाड़ 40-117 1444
1511
0.028 इटार पहाड़ 40-117 योग .. 0.942
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 436- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है किनिजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील-गुढ़ 4898
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(ग) नगर/ग्राम- रामनगर पहाड़ 551-112
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 23.392 हेक्टेयर.
खसरा नं.
विवरण
अर्जित रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
(3) 233
0.255 रामनगर पहाड़ 551-112 327
5.746 रामनगर पहाड़ 551-112 328
0.283 रामनगर पहाड़ 551-112 544/2
2.996 रामनगर पहाड़ 551-112
0.500
544/1
रामनगर पहाड़ 551-112 329/1
0.674 रामनगर पहाड़ 551-112 540/1
1.600 रामनगर पहाड़ 551-112 329/2
4.400 रामनगर पहाड़ 551-112 540/2
5.150 रामनगर पहाड़ 551-112 296
0.273 रामनगर पहाड़ 551-112 363/10
0.118 रामनगर पहाड़ 551-112 58
0.129 रामनगर पहाड़ 551-112 105
1.088 रामनगर पहाड़ 551-112 251/1
रामनगर पहाड़ 551-112
0.180 योग .. 23.392
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 437 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है किनिजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) नगर/ग्राम- बरसैता पहाड़ 418-114
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.024 हेक्टेयर.
खसरा नं.
विवरण
अर्जित रकबा (हे. में. )
(3)
(2)
(1)
0.024 बरसैता पहाड़ 418-114 55 योग .. 0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ जिला रीवा हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 03 अगस्त 2017
क्र. 7642- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के , अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम चुरका, प.ह.नं. -57, ब.नं. -90, रा.नि.मं. -पौनार.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 18.724 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.405
291
0.388
261 4899
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
भाग 1 ]
(1)
(2) 315/2
0.010
0.652 267/1
0.101 274/2
0.494 275
277
0.121 316/1
0.012 292/3
0.300 266
0.506 315/1
0.010 293
01.000
0.404 263
0.688 265
165/1
0.135 268
0.510
0.078 328/1
270
0.263 271
0.648 276
0.081
0.065 281
0.040 288
289
01.477
0.015 318
336
0.105 273/2
0.198 287
0.109
0.121 280
282
0.607
01.011 284
0.347 252/2
278/3
0.025 279/1
0.125 283/3
0.476 252/3
0.347
0.050 278/1
0.126 279/2
0.515 283/2
252/4
0.347
0.025 278/2
279/4
0.125 283/1
0.180 327/2
0.091
0.315 248/1
(2)
(1)
0.021
278/4
279/3
0.126
283/4
0.476
0.090
248/2
296
0.105
338
0.070
0.022
298
0.048
327/1
0.045
327/3
0.020
325
0.040
326
0.030
314
310/2
0.008
215
0.022
0.080
216/2
0.122
174/7
212
0.008
213
0.010
0.080
167
172
0.012
267/2
0.303
0.012
316/2
0.015
165/3
0.008
315/3
0.075
162
180
0.028
0.057
159/2
354/1
0.136
0.010
173/1
0.045
361/2
0.060
353/3
0.014
311/1
361/1
0.075
0.020
181
0.180
339
177
0.015
285/3
0.437
0.060
341
0.439
285/1
0.439
285/2
330
0.547
0.040
260/2 4900
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(2)
(1)
292/5
0.600
0.013
311/2
0.013
311/3
योग . 18.724 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बंधानी जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7643- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बंधानी, प.ह.नं. -56, ब.नं. -188, रा.नि.मं. -पौनार.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-18.669 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.300
241/4
241/6
0.713
232/3
0.026
0.380
234/3
0.268
252/3
232/4
0.026
0.380
234/4
0.268
252/4
233
0.134
02.140
247
01.416
236/2
0.516
236/1
236/3
0.809
0.607
236/4
236/5
0.607
02.922
237
0.375
239
0.501
240
241/1
0.802
0.050
241/2
0.809
241/3
241/5
0.170
0.026
232/1
234/1
0.380
252/1
0.268
02.428
230
232/2
0.026
0.380
234/2
252/2
0.268
0.026
232/5
0.380
234/5
0.268
252/5
योग .. 18.669 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
भाग 1 ]
4901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बंधानी जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कुण्डम, दिनांक 3 अगस्त 2017
क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- कुण्डम
(ग) ग्राम-करनपुरा ( प.ह.नं. 0037)
(घ ) रा.नि.मं.-इमलई
(ड) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 5.860 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.050
538
0.240.
541
0.230
542/613
0.230
542/614
0.230
542/615
0.100
543
0.350
586
0.370
587
0.340
557
0.590
584
556
0.400
559
0.450
0.200
562
0.620
561/1
561/2
0.250
0.460
563
0.260
566
0.270
567
552
0.220 कुल रकबा 5.860
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाधात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व , कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 4902
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-जबलपुर
(ख) तहसील- कुण्डम
(ग) ग्राम-घोड़ाटाकन ( प.ह.नं. 0040)
(घ) रा.नि.मं.-कुण्डम
(ड) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 4.380 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली अन्य सम्पत्तियाँ.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
50
0.520
171/1
0.330
172
0.790
2.740
174
कुल रकबा 4.380
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्क्रीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(5) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 4 अगस्त 2017
क्र. 2129- भू-अर्जन-17.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1)
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण
ग्राम-गादिया
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1
निजी भूमि
योग .
2
शासकीय भूमि
तहसील-कन्नौद अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर ) सिंचित असिंचित
(4)
(3)
कुल (5) 0.470
0.470 0.470
0.470 0.470 महायोग
अनुसूची (2)
स. क्र.
खसरा क्र .
(1)
(2) 178
2
209/2
अर्जित की जाने वाली भूमि
(3)
0.110
0.070 भाग 1 ]
4903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
(2) (1)
210/1 3
4
211/1 5
194 6
183 7
346/1
(3)
0.090
0.040
0.070
0.070
0.020
0.470
कुल .
प्र. क्र. 2135 - भू- अर्जन-17.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिय आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची( 2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण
ग्राम-डेहरिया
विवरण स. क्र.
(1)
(2) 1
निजी भूमि 2
शासकीय भूमि
तहसील-कन्नौद अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर ) सिंचित
असिंचित
कुल
(5) (3)
(4)
0.0792
0.0792 0.0792 योग .
0.0792 योग महायोग .. 0.0792
अनुसूची (2 )
स. क्र.
खसरा क्र.
(2) (1)
111/2 1
अर्जित की जाने वाली भूमि
(3)
0.0792 0.0792
कुल ..
क्र. 2141 - भू-अर्जन-17.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिय आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण
ग्राम-कोठड़ा
स. क्र.
विवरण (1)
(2) 1
निजी भूमि
तहसील-कन्नौद अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )
असिंचित
सिंचित
कुल (5) (3)
(4)
1.233
1.233 1.233 योग .. 0
2
शासकीय भूमि
1.233 योग .. महायोग . 1.233 4904
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
अनुसूची ( 2 )
स. क्र.
खसरा क्र .
(1)
(2) 1
302/3 2
301/3/1 3
293 4
290/2
347/1 5
347/2 6
353/1 7
353/2 8
9
60/1 10
60/2
60/3 11
12
60/4
अर्जित की जाने वाली भूमि
(3)
0.200
0.060
0.300
0.130
0.090
0.030
0.050
0.080
0.060
0.088
0.079
0.066
1.233
योग ..
क्र. 2147- भू - अर्जन-17.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची( 2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण
ग्राम-बुरूट
विवरण स. क्र.
(1)
(2) 1
निजी भूमि 2
शासकीय भूमि
तहसील-कन्नौद अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर )
असिंचित
(4)
सिंचित (3)
कुल (5) 0.280
0.280 0.280 योग .
0.280 महायोग 0.280
अनुसूची (2)
खसरा क्र.
स. क्रं.
(2) (1)
1
13/1 2
13/2 3
18/1 4
20
अर्जित की जाने वाली भूमि
(3)
0.060
0.060
0.100
0.060
0.280
योग ..
4905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
भाग 1 ]
क्र. 2153 - भू-अर्जन-17.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस-2 निर्माण
तहसील-कन्नौद ग्राम-खारपा
विवरण
स. क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
असिंचित
(4)
कुल (5)
सिंचित (3)
(1)
(2)
0.850 1
0.850
निजी भूमि
0.850
योग .
2
योग ..
शासकीय भूमि
0.850
महायोग . 0.850
अनुसूची (2)
खसरा क्र .
स. क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि
(3)
(2)
(1)
1
5
9
2
10
3
174
4
5
173
6
304/3
7
304/4
0.170 0.190 0.250 0.020 0.040 0.090 0.090 0.850
योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4906
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2017
क्र. 932-गोपनीय - 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, महोदय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
सारणी
कहां से नाम (2)
(3) क्र. (1)
कहां को (4)
ग्वालियर
होशंगाबाद 1 श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद.
Jabalpur , the 31st July 2017
No.979-Confdl . -2017 - II - 2-1-2017 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on- Key issues and challenges under N.D.P.S. Act, 1985 for the Special Judges dealing cases under the Act on 18th August 2017 & 19th August 2017 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 01 अगस्त 2017
क्र. B-4138-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E-5696-दो- 2-14-2013.- श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
जिला जज ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय, म. प्र. खण्डपीठ ग्वालियर वृत्त , ग्वालियर की हैसियत से श्री अशोक कुमार तिवारी के स्थान पर .
2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के.दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E-5698-दो- 2-41-2014.- श्री श्यामकांत कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री श्यामकांत कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामकांत कुलकर्णी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-4145-दो-3-420-80 भाग-सोलह.-श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2016 को उनके अवकाश भाग 1 ]
4907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
लेखे में शेष बचे अवकाश में से 240 दिवस ( दो सौ चालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-3-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 08-11-1985 1. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर का नियुक्तिदिनांक.
: 31-12-2016 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
: 01 वर्ष 04 माह 01 दिन.
3. नियुक्तिदिनांक 08-11-1985 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
29 वर्ष, 09 माह , 21 दिन.
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. :
: 01×15-15 दिन 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 30-15 × 15-225 दिन अवकाश की पात्रता
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 240दिन 8. घटाईयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : निरंक
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 240दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमाक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734-इक्कीस-ब( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
क्र. B-4149-दो- 2-25-2012.- श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 17 से 19 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2017
क्र. 926-गोपनीय- 2017- दो-2-1-2017-( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्चन्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
क्रमांक
अधिकारी का नाम (1)
(2)
1
कुमारी साधना महेश्वरी,
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4908
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
क्र. 928 - गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3)
ग्वालियर 1 श्री अशोक कुमार तिवारी ,
जिला जज ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खंडपीठ
ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर.
झाबुआ 2 श्री श्याम कांत कुलकर्णी
मुरैना 3 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव
इंदौर 4 श्री भूपेन्द्र कुमार निगम
5 श्री राम नारायण चौधरी
बैतूल
रीवा 6 श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
झाबुआ
झाबुआ
सिविल जिला, झाबुआ. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्यामकांत कुलकर्णी के स्थान पर.
होशंगाबाद होशंगाबाद सिविल जिला, होशंगाबाद. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
सिविल जिला इंदौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के स्थान पर.
बैतूल
सिविल जिला बैतूल.
बैतूल
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राम नारायण चौधरी के स्थान पर.
श्योपुर श्योपुर सिविल जिला, श्योपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आलोक कुमार वर्मा के दिनांक 31-07-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
मुरैना
मुरैना
सिविल जिला, मुरैना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
क्र. 929-गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017- ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस- अ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 , क्रमांक फा.-1-2- 90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-2-90- इक्कीस- ब( एक ) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
भाग 1 ]
4909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2017
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता हैः-
सारणी
नाम
कहां से
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
क्रमांक
कहां को
विशेष न्यायालय का नाम
सत्र खण्ड का नाम
(1)
(5)
(6)
(7)
(4)
(2)
(3)
1
रीवा
रीवा
रीवा
श्री यशवंत सिंह परमार धार
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे के स्थान पर.
क्र. 930 -गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भत्र ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से कहां को
(1)
(4)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(2)
(3)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
जबलपुर
जबलपुर
1 श्री अक्षय कुमार द्विवेदी
श्योपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इंदौर
इंदौर
श्योपुर
2 श्री सुधीर कुमार
तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
नीमच
नीमच
जबलपुर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
3 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर.
उज्जैन
खण्डवा
नागदा
4 श्री विक्रम सिंह बुले
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5 श्री अविनाश चन्द्र तिवारी
सिवनी
शहडोल
शहडोल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सिवनी
जबलपुर
जबलपुर
6 श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर).
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिव बालक साहू के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
जबलपुर
7 श्री शिव बालक साहू
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी साधना माहेश्वरी के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
शाजापुर
8 श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी
नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मंदसौर
शहडोल
भानपुरा
9 श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इंदौर
इंदौर
सबलगढ़
10 श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा
सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2017
[भाग 1 टिप्पणी:-( 1 ) श्री अविनाश चन्द्र तिवारी , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी.
(2 ) श्री सुरेश कुमार चौबे ( सीनियर ) , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी .
(3) श्री शिव बालक साहू, पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
(4) श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर , का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2017
क्र. 942- गोपनीय - 2017-चार- 12-31-72- ( भाग- चार - ए) .- श्री सुशांत हुद्दार, रजिस्ट्रार ( न्यायिक 2 ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " नागपुर ( महाराष्ट्र) " के स्थान पर " बैतूल ( मध्यप्रदेश ) " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2017
क्र. 961 - गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017- ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
अधिकारी का नाम क्रमांक
(1)
(2)
1
श्री संजय कुमार सिंह,
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2017
क्र. 983- गोपनीय- 2017-दो- 3-1-2017.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
अधिकारी का नाम क्रमांक
(2)
(1)
1
श्री आदेश कुमार मालवीय ,
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सतना.
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017
क्र. सी- 3109-तीन-10-42-75. उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गरोठ , जिला मंदसौर जिनको अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 10 दिवस की अवधि के लिए भानपुरा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है , अब अपनी पदस्थापना के स्थान , गरोठ में ही बैठक करेंगे. गरोठ- भानपुरा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है .
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
No. C- 3109 - III - 10-42-75.- The High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Additional District and Sessions Judge , Garoth , District Mandsaur , who has beendirected to hold sitting at Bhanpura in addition to his place of posting for a period of 10 days in a month , will now hold sitting at his place of posting , Garoth only. The Sitting of Garoth- Bhanpura Link Court is hereby discontinued.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.