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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 01 September 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
35
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-09-01.35.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017- भाद्र 10, शक 1939

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

भाग 4.-

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. ई. - 1-284-2017-5- एक.- श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे (2008 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) , भोपाल पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

क्र. ई. - 1-280-2017-5- एक.-श्री उमेश कुमार, भाप्रसे (2009) , संचालक, एम. पी . स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है.

4947

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.

4948

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. एफ- 1- (ए) -154-93- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 30 जुलाई एवं 6-7 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश काल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. एफ-1 ( बी) 108-2016- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ गेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-

स.क्र. लोक सेवा आयोग

द्वारा अनुशंसित

अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता

पदस्थापना कार्यालय / स्थल अनुपूरक सूची का

क्र.

(2)

(3)

(4) (1)

1.

01 श्री रोबिन जैन,

अनूपपुर

द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, सर्राफ राजेन्द्र रोड, मेहगांव, थाना मेहगांव , जिला भिण्ड म. प्र. 477557 .

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

[ भाग 1 (3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी .

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5 ) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .

(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

( 10 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

4949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

( 12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 (क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्र. एफ-1 (ए) 119-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जबलपुर को 2 से 11 अगस्त 2017 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत कन्याकुमारी (तमिलनाडू) भ्रमण पर जाने एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. का कार्य श्री कुमार सौरभ, भापुसे, सेनानी 6वीं वाहिनी विसबल , जबलपुर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे . उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल , जबलपुर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरूसिया , भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1- ( ए) -148-95- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8-9 , 15 एवं 16 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) अवकाश काल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. एफ 1 ( बी) -159-16 - बी- 4- दो. राज्य सेवा परीक्षा- 2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 96-81-2016 - चयन , दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 06 ( अनुक्रमांक 345822 ) श्री अनुराग जैन, (अनारक्षित- वर्ग ) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 6 जुलाई 2017 में यह लेख किया है कि उनका मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2015 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन हो जाने के कारण वे राज्य सेवा परीक्षा- 2014 में उप पुलिस अधीक्षक की सेवा में नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं अतः उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनका चयन निरस्त किया जाये. वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी रहेंगे तथा भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार का दावा पेश नहीं करेंगे.

(2) अतः , राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के सरल क्रमांक-06 ( अनुक्रमांक-345822 ) में उल्लेखित श्री अनुराग जैन, (अनारक्षित वर्ग ) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

क्र. एफ-1 (बी) 159-2016- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+गेड पे 5400/- में उप 4950

पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-

लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी का नाम

स.क्र.

द्वारा अनुशंसित एवं पत्राचार का पता

पदस्थापना कार्यालय/ स्थल मुख्य सूची का क्र.

(4) (1) (2)

(3)

1.

34 श्री उदयभान बागरी ,

छतरपुर

पिता श्री उत्तम प्रसाद,

निवासी ग्राम- भटहर मेघा,

देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना

पोस्ट- श्यामरडॉडा, थाना म. प्र. 488333 .

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम , 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

(7 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

( 10 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव. भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्र. एफ - 1-98-2017- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री पवन जैन , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को भारतीय उच्चायोग और ( आई.सी.सी.आर. ) के सहयोग से दिनांक 23 अगस्त से 3 सितम्बर 2017 तक लंदन (ब्रिटेन ) के दस अलग- अलग शहरों में आयोजित हिन्दी कवि 4951 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तवित किया गया है.

सम्मेलन में भाग लेने हेतु दिनांक 21 अगस्त से 15 सितम्बर 2017 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 अगस्त व 16-17 सितम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन जैन , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

(4) श्री पवन जैन, भापुसे. के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

2. विदेश यात्रा के दौरान भारतीय उच्चायोग और (आई.सी.सी.आर. ) का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री पवन जैन, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(2) श्री पवन जैन , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विपिन माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबन्ध)

भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. एफ 1 (बी) -108-16- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 55-28-2016 - चयन, दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम ( 6 ) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है :-

नाम

सीट

श्रेणी

मैरिट क्र./अनुक्रमांक

स. क्र.

नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (2)

(3)

(6)

(5) GEN

(1) 1.

02/337238

(4) UNRF

सुश्री ड्रीमी अग्रवाल

समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 7-1-2017 के अनुपालन में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण.

2.

UNRF

04/201828

GEN

सुश्री श्रीलेखा श्रोत्रिय

उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की दि. 29- 1-2017 को लिखित सूचना के आधार पर.

STF

3.

26/284644

ST

सुश्री श्वेता जमरा

संभागीय चिकित्सा मंडल , सागर के स्वास्थ्यपरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 1-10-2016 एवं राज्य स्तरीय चिकित्सा मंडल, भोपाल के स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19-6- 2017 में इनकी ऊचाई निर्धारित मापदण्ड 155 से. मी . से कम होने के कारण भर्ती नियमों के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाना संभव न होने के कारण.

[ भाग 1 4952

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

(6)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

ST

28/286682

ST

4.

सुश्री कामनी ठाकुर

समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 7-1-2017 को निरस्त करते हुए उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की दिनांक 21-3-2017 को लिखित सूचना के आधार पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017

फा क्र . 3503 - इक्कीस- ब( दो ) , 2017.- इस विभाग के आदेश क्र. फाइल 17 ( ई ) 59-2002- इक्कीस- ब ( एक ) 06 , भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2006 के द्वारा राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 6 के अनुसार परामर्शदाता के पद पर नियुक्त की गई थी.

राज्य शासन , उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के परन्तुक में परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है :-

स्थान

नाम

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

भोपाल

1.

श्रीमती रंजना अग्रवाल, परामर्शदाता, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल

फा क्र. 3503- इक्कीस ब( दो ) , 2017.- इस विभाग के आदेश क्र. फाइल 17 ( ई ) 95-2002- इक्कीस ब ( 1 ) 08 , भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2008 के द्वारा राज्य शासन , उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 6 के अनुसार परामर्शदाता के पद पर नियुक्त की गई थी.

राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के परन्तुक में परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है :-

नाम

क्रमांक

(3)

(1)

1

स्थान (2) इंदौर

श्री जगजीत शर्मा, परामर्शदाता कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

फा. क्र. 17- (ई ) -83-03-इक्कीस-ब-(एक ) -3168-2017.- विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः- 24

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 47 , 53, 67- ए, 68 , 86, 87 , 93 एवं 104 - बी तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः- 4953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

सारणी

सिविल जिले का नाम स. क्र.

(2)

विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)

विशेष न्यायालय का नाम

(3)

(1)

"47. इंदौर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 7 , विद्युत् अधिनियम के अधीन, इंदौर.

53. झाबुआ

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.

जावद

67-ए.

अपर सेशन न्यायाधीश, जावद.

नीमच.

पन्ना

68 .

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना.

86 . सीहोर

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , सीहोर.

87 . आष्टा सीहोर

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, आष्टा.

93. शाजापुर

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , शाजापुर. 104-बी. बड़नगर उज्जैन.

अपर सेशन न्यायाधीश, बड़नगर.

श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7, विद्युत् अधिनियम के अधीन , इन्दौर.

श्री ए. एस. अलवा, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.

श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अपर सेशन न्यायाधीश, जावद .

श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना.

श्री नवीन कुमार शर्मा, द्वितीय अपर सेशन , न्यायाधीश सीहोर.

कु. सरिता वाधवानी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश आष्टा .

श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , शाजापुर.

श्री एस. के. जोशी , अपर सेशन न्यायाधीश, बड़नगर. ",

F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( one ) -3168-2017 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI- B(1) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial numbers 47 , 53 , 67- A, 68 , 86, 87 , 93 And 104- B and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No. Name of the Civil District

TABLE

Name of Special Court

(3)

(2)

(1)

Indore

"47.

Additional Sessions Judge , Special Court No. 7 , under Electricity Act, Indore .

53. Jhabua

IInd Additional Sessions Judge, Jhabua.

Name of the Judge of the Special Court (4)

Shri Raghvendra Singh Chouhan , Additional Sessions Judge , Special Court No. 7 under Electricity Act, Indore .

Shri A. S. Alwa, IInd Additional Sessions Judge , Jhabua .

4954

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

(3)

(2)

(1)

67 -A.

Additional Sessions Judge , Jawad.

Jawad Neemuch.

Panna

68.

1st Additional Sessions Judge, Panna.

86.

Sehore

IInd Additional Sessions Judge, Sehore .

87.

IstAdditional Sessions Judge , Ashta.

Ashta Sehore.

93. Shajapur

IInd Additional Sessions Judge , Shajapur. 104-B

Additional Sessions Judge , Badnagar.

Badnagar Ujjain.

(4)

Shri Raghuveer Prasad Patel , Additional Sessions Judge , Jawad.

Shri Anurag Dwivedi , I* Additional Sessions Judge, Panna.

Shri Naveen Kumar Sharma, IInd Additional Sessions Judge , Sehore .

Ku . Sarita Wadhwani , Ist Additional Sessions Judge, Ashta .

Shri Yogendra Kumar Tyagi , IInd Additional Sessions Judge , Shajapur.

Shri S. K. Joshi , Additional Sessions Judge, Badnagar."

फा. क्र. 17 (ई) -83-03 - इक्कीस - ब- ( एक ) -3168-017.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-2003 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन (1 ) उक्त अधिसूचना में , सारणी में.-

अनुक्रमांक 53 , 66 , 67, 68, 86 एवं 87 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले का नाम

अनुक्रमांक

(2)

(3) (1)

"53.

झाबुआ

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.

नीमच

66.

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नीमच.

67.

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)

सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला के समस्त विद्युत् क्षेत्र.

सिविल जिला नीमच का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 एवं 67 - ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

अपर सेशन न्यायाधीश, मनासा

मनासा नीमच.

पन्ना

68.

मनासा का विद्युत् क्षेत्र

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना

86 . सीहोर

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर.

सिविल जिला पन्ना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर) .

सिविल जिला सीहोर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 87 एवं 88 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

4955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

87 .

आष्टा सीहोर.

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , आष्टा.

(4)

आष्टा का विद्युत् क्षेत्र."

(2 ) अनुक्रमांक 67 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अतंःस्थापित की जाएं, अर्थात्: -

67-ए. जावद नीमच

अपर सेशन न्यायाधीश, जावद.

जावद का विद्युत् क्षेत्र"

F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( one ) -3168-017 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E )83-03 -XXI- B(1) , dated 16th September, 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September, 2010 , namely :-

AMENDMENT In the said notification, in the table ,- (1) for serial numbers 53,66 , 67, 68 , 86 and 87 , and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE Name of the Civil District

S. No.

Name of Special Court

(2)

(3) (1)

"53 . Jhabua

IInd Additional Sessions Judge, Jhabua .

66. Neemuch

Ist Additional Sessions Judge , Neemuch .

67.

Manasa Neemuch.

Additional Sessions Judge , Manasa.

68.

Panna

Ist Additional Sessions Judge , Panna.

Sehore

86.

IInd Additional Sessions Judge, Sehore.

87. Ashta Sehore.

IstAdditional Sessions Judge, Ashta .

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)

All electricity area of Civil District Jhabua, Petlawad and Thandla .

All electricity area of Civil District Neemuch (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 67 & 67-A) .

Electricity area of Manasa

All electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 69) .

All electricity area of Civil District Sehore (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 87 &88) .

Electricity area of Ashta. "

(2) after serial number 67 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely : - [ भाग 1 4956

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

67-A.

Electricity area of Jawad .

Additional Sessions , Judge ,

Jawad.

Jawad Neemuch.

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस-ब-( एक ) -3165-2017.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक2, 12, 14, तथा 52 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

अनुसूची

स्थानीय

विशेष न्यायालय

अनुक्रमांक न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

क्षेत्र/सेशन खण्ड

(4)

(2)

(3)

(1)

उज्जैन

उज्जैन

" 2. श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन

पन्ना

पन्ना

12. श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना

होशंगाबाद

होशंगाबाद

14. श्री उपेन्द्र सोनकर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, होशंगाबाद

अशोकनगर"

अशोकनगर

52. श्री वीरेन्द्र पाटीदार, सेशन न्यायाधीश , अशोकनगर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -3165-2017 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated the 17th April , 1998 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the shedule ,

for serial numbers 2, 12, 14, and 52 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

4957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

SCHEDULE

S. No.

Special Court

Name and Designation ofthe Judge

Local area Session Divisions (4)

(3)

(1)

(2)

"2.

Ujjain

Ujjain

Shri Alok Kumar Mishra , IXth Additional Sessions Judge , Ujjain

Panna

Panna

12 . Shri Amitabh Mishra , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Panna .

Hoshangabad

Hoshangabad

14. Shri Upendra Sonkar , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Hoshangabad .

Ashoknagar ."

Ashoknagar

52. Shri Virendra Patidar , Sessions Judge , Ashoknagar.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017

फा. क्र. 3551 -इक्कीस ब ( दो ) 2017 - राज्य शासन , एतद्वारा , नोटरी अधिनियम , 1952 (सन् 1952 का सं. 53 ) की धारा 10 के खण्ड ( क) एवं खण्ड ( च ) के अंतर्गत आधारों पर श्री शरद कुमार जैन , नोटरी , जबलपुर का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संधारित, नोटरी पंजी से हटाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , सचिव .

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्र. एफ 31-15-2017 - सत्ताईस - एक.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 , (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 5 ) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) तथा कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात् :

कार्य का कमाण्ड क्षेत्र

स. क्र.

सिंचाई प्रणाली का नाम

कृषक

ग्रामों की

विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में) संगठनों की संख्या

संख्या

(5)

(3)

(1)

02

(4) 663

01 1

(2) इंदिरा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा का द्वितीय चरण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा ढोरे , उपसचिव.

[ भाग 1 4958

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. एफ 15-5-2017- सात- शाखा-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए:-

अनुसूची

जिला : सागर तहसीलः शाहगढ़

क्र.

पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम

अधिकार- अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

(2)

(1)

1.

01

मूल ग्राम नरवां

अधीक्षक, भू-अभिलेख , (नियमित ) जिला-सागर.

2. नवीन ग्राम रिछाई, प.ह.नं. 11

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2017

क्र. एफ 15-5-2017 - सात- शाखा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-5-2017- सात- शाखा6 दिनांक 21 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal , the 21st August 2017

No. F- 15-05-2017- VII - Sec . - 6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof: -

SCHEDULE

District : Sagar Tehsil : Shahghar

Serial No.

Name of village ( s) with P.C. No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

01.

01. Original Village Narwana

Superintendent of Land Records , (regular) District Sagar .

02 . New Village Richai P. C. No. 11 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHARTI OGREY , Dy . Secy.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2017

क्र. एफ 10-11-2012 - छत्तीस. - राज्य शासन , एतद्वारा प्रदेश के परम्परागत एवं वंशानुगत मछुआरों के कल्याण एवं विकास संबंधी बिन्दुओं पर विचार करने, पुराने कार्यक्रम में परिवर्तन करने तथा संबंधित अन्य विषयों पर प्रासंगिक सुझाव देने के लिये मध्यप्रदेश मछुआ 4959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 28 फरवरी 2017 से किया जाता है .

2. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

एक पद

1. अध्यक्ष ( अशासकीय )

दो पद

2. उपाध्यक्ष ( अशासकीय )

पांच पद

3. सदस्य ( अशासकीय )

सदस्य

4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा .

सदस्य

5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा.

सदस्य

6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा.

सदस्य-सचिव

7. संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश

8. मछुआ कल्याण बोर्ड, आवश्यकतानुसार अन्य संबंधितों/विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा.

3. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के गठन के उद्देश्य , स्वरूप , सुझाव हेतु निर्धारित विषय , कार्यपद्धति एवं अधिकार परिशिष्ट - एक अनुसार एवं कार्यालय का सेटअप परिशिष्ट - दो अनुसार रहेंगे .

4. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के कार्यालय के लिये संलग्न परिशिष्ट- दो में दर्शाए, अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 18 पदों की आवश्यकता होगी . इन पदों में से आठ पदों ( क्र. 1 से लगायत 06 तक) को प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर उपलब्धतानुसार एवं शेष 10 पदों (क्र. 07 से लगायत 10 तक) को आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विनोद कुमार, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट क्र. एक मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का उद्देश्य , स्वरुप एवं कार्यपद्धति

1. मछुआ कल्याण बोर्ड निम्न विषयों पर सुझाव देगा.-

1.1 परम्परागत मछुआरों को मत्स्य पालन में प्राथमिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु सुझाव

1.2 बंद ऋतु तथा मत्स्याखेट प्रतिबंधित क्षेत्र में मत्स्याखेट प्रतिबंध प्रभावी रखने में मछुआरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सुझाव.

1.3 मछुआ कल्याणकारी योजनाओं हेतु मत्स्योद्योग विभाग तथा मत्स्य महासंघ को अनुशंसाएं.

1.4 सिंघाड़ा अनुसन्धान उत्पादन तथा विपणन के विकास तथा सुधार के लिये सुझाव .

1.5 कमल गट्टा तथा उससे उत्पादित मखाना के बेहतर विपणन के लिये सुझाव

1.6 नदी किनारों की रेत में तरबूज- खरबूज उत्पादन हेतु मछुओं को प्राथमिकता देने की नीति बनाने के लिये सुझाव 1.7 सुखान मछली के आखेट तथा विपणन की नीति पर सुझाव

1.8 अक्रियाशील मछुआरों के चिन्हांकन हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं/ निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये सुझाव [ भाग 1 4960

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

1.9 नौका/तैराकी के लिये बच्चों को प्रशिक्षण संबंधी सुझाव

1.10 नौका घाटों पर नौका संचालन नीति पर सुझाव

1.11 मछुआरों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान हेतु सुझाव

1.12 मछुआरों के कल्याण एवं समग्र विकास से संबंधित अन्य बिन्दु

2. मछुआ कल्याण बोर्ड की कार्यपद्धति एवं अधिकार,

2.1 मछुआ कल्याण बोर्ड अपनी कार्य प्रक्रिया विधिक रूप से स्वयं विकसित/निर्धारित करेगा, मछुआ कल्याण बोर्ड अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक अभिलेख/जानकारी बुला सकेगा , शासन के समस्त विभाग मछुआ कल्याण बोर्ड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध कराएंगे तथा मछुआ कल्याण बोर्ड के चाहने पर उन्हें आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करेंगे.

2.2 राज्य शासन द्वारा चाहे जाने पर संदर्भित मुद्दों/विषयों पर मछुआ कल्याण बोर्ड अपने सुझाव सलाह राज्य शासन को प्रदान करेगा.

3. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का पृथक् स्वतंत्र कार्यालय होगा.

4. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में रहेगा परन्तु वह प्रदेश में कहीं भी बैठक रखने हेतु स्वतंत्र होगा.

5. विभागाध्यक्ष , संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश होंगे , जो मछुआ कल्याण बोर्ड के बजट नियंत्रण अधिकारी भी होंगे.

6. बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु वेतन एवं सुविधाएं वित्त विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार देय होगी.

परिशिष्ट -दो मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण के अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता

रिमार्क (5)

वेतनमान (4)

पदनाम (2)

पद संख्या (3)

क्रमांक (1)

15600-39100+ग्रेड पे 6600

01

सचिव

1

प्रतिनियुक्ति/संविदा से

9300-34800+ ग्रेड पे 3600

प्रतिनियुक्ति/संविदा से तकनीकी अधिकारी

2

01

9300-34800 +ग्रेड पे 3600

01

3

प्रतिनियुक्ति/संविदा से अनुभाग अधिकारी

9300-34800+ग्रेड पे 3600

01

4

वरिष्ठ निज सहायक

प्रतिनियुक्ति/संविदा से

9300-34800+ ग्रेड पे 3600

02

5

निज सहायक

प्रतिनियुक्ति/संविदा से

5200-20200+ग्रेड पे 2800

02

प्रतिनियुक्ति/संविदा से शीघ्रलेखक

6

आउटसोर्स से

03

5200-20200 + ग्रेड पे 1900

7

कम्प्यूटर आपरेटर

आउटसोर्स से

5200-20200+ग्रेड पे 1900

01

8

सहायक वर्ग तीन

आउटसोर्स से

4440-7440+ ग्रेड पे 1300

04

9

भृत्य

आउटसोर्स से

4440-7440+ ग्रेड पे 1300

02

10

चौकीदार

18

योग ..

4961 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2017

क्र. एफ- 1-4-17 - रा.स. यू.ए. 1-1071.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

समिति के

कुलाधिपतिजी द्वारा

1. प्रो. आर. सी. कुहाद,

अध्यक्ष

नामांकित.

कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ , हरियाणा-123031 .

समितिके

अध्यक्ष,

2. प्रो. एच. देवराज,

विश्वविद्यालय

सदस्य

(पूर्व उपाध्यक्ष, यू. जी. सी. ) ,

चेन्नई-600020

अनुदान आयोग द्वारा नामांकित .

समिति के

3. प्रो . स्वतंत्र शर्मा ,

कार्यपरिषद्द्वारा

निर्वाचित.

सदस्य

(पूर्व कुलपति, महाराजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ) ,

इलाहाबाद-211002.

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. आर. सी. कुहाद, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,

डॉ. एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

[भाग 1 4962

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 अगस्त 2017

रा. प्र. क्रमांक- 09-अ- 82-2016-2017- भू- अर्जन.-

म० प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म ०प्र ० जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय कीजाना प्रस्तावित है ।

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

5

4

3

2

0.037

977/1

ग्राम-मोहगांव,

छिन्दवाडा

छिन्दवाड़ा

प०ह०न0-41 , ब०न0-490,

रा०नि०म०

0.320

416/2

छिन्दवाडा-1 ,

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के के लिये निजी अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

कच्चा मकान-01

243 शासकीय भूमि

मोहरवती पति सायमन निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2. महताप पिता हरवंश गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी 3. सुमेरचंद पिता बरकन गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कुल योग

0.357 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है । 4963 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

रा. प्र. क्रमांक-09-अ-82-2016-2017- भू-अर्जन.-

:

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म ० प्र० जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

खसरा

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

किये कय. जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

5

4

3

2

1

0.496

796/3

छिन्दवाडा

छिन्दवाड़ा

श्री शकीलसिंह

पिता तामसिंह

रघुवंशी निवासी

ग्राम भूमि स्वामी

796/4 0.496

ग्राम- सिहोरामढ़का प० ह० न०-38 , ब०न०-576, रा०नि०म० : -छिन्दवाडा-1

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक *प्रयोजन के लिये । कुल योग

0.992 हेक्टेयर

2. * उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 8110- भू-अर्जन-2017.-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के, आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101 /2016/ एपीएस/31 /1875 भोपाल, दिनांक 14.09.2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

4964

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धास-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जितकी

जाने वाली

प्रस्तावित भूमि

लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

2

1

छिन्दवाडा

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाडा

ग्राम-जटलापुर प०ह०न-52, ब.न.-183 ,

शासकीय भूमि पर स्थितमकानों भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

शासकीय

भूमि पर आने

वाली

परिसंपत्तियां ।

रा.नि.मं.-छिन्दवाडा 1 ,

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबंद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसभाग कमांक 1 सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 18 अगस्त 2017

प्रकरण क्रमांक 6 - भू.अ.-724.-

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की सहमति से भूमि कय नीति 2014 )

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि आम्बापाड़ा तालाब तहसील सैलाना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2ए/ भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित हैं ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधारसहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियम अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम आम्बापाड़ा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 14

क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

1 नाकु पिता पुंजा जाति भील 2

नागजी हवजी सत्तु हुकमा सीमा पुंजी पिता कानजी जमना बेवा कानजी जाति भील 3

राणाप्रताप, दिपक, ममता, अनीता पिता बापुसिंह सुरता बेवा बापुसिंह

4 चमना पिता मल्या जाति भील 5

राजेश रामा मोहन पिता पुना मोहन चम्पा पिता पुना जमना बेवा पुना

6 रामल्या पिता मल्या भील अर्जित की जाने वाली

भूमि का रकबा (हेक्टर में)

खसरा क.

सिंचित

कुल

परिसंप त्ति का विवरण

असिंचि त

4

3

6

5

7 0.12

905

0.12

906

0.34

0.34

कच्चा कुआ 932

0.23

0.23

933

0.23

0.23

0.23

0.23

934

935

0.20

0.20 4966

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

7 नाकोड़ा पिता कालु

8 नाकोड़ा पिता कालु

9 नागजी पिता कमजी भील खातु रामसिंह वरसिंह मान्या हरिया शांतु पिता पुनिया रंगली बेवा पुनिया हिस्सा 1/2 रकमा पिता दिपला 10 निर्मल सोहन पिंकु बा. कैलाश गुड्डु चम्पा नाबालिग पिता कानजी नाबालिग स. माता भुली रामलाल जोदिया पिता रूपाजी भील (स्वयं निर्मल) 11 हिरा पिता दल्ला भील

12 जीवणा पिता रामा भील 13 नागजी पिता पुन्या भील 14

मकना प्रभु मोती ईश्वर मनोहर पिता कानजी हुमली बेवा कानजी भील

15 बाबु पिता पुनिया

नाकु जीवा जोखा , सूर्या धारू सिंह रंगु सिंह पिता हिरा वेसी 16 रूपा पिता हिरा हुमली बेवा रूपा भील

17

नाकु जीवा, जोखा, सूर्या , धारू सिंह रंगुन सिंह पिता हिरा वेस्ती रूपा पिता हिरा हुमली बेवा हिरा भील

18

रकमा रामला लालजी पिता कचरिया भील

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

खसरा क.

सिंचित

परिसंप त्ति का कुल विवरण

असिंचि त

3

4

5

6

7 938

0.43

0.43

कच्चा कुआ 939

0.80

0.80

941

0.71

0.71

कच्चा कुआ 942

1.16

1.16

943

0.26

0.26

946

0.12

0.12

0.44

0.44

947/1

0.43

947/2

0.43

0.45

0.45

947/3

949

1.62

1.62

950

0.64

0.64

953

1.24

1.24

पक्का कुआ 4967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

19

रामा, लच्छु पिता कालिया रमेश बिटड़ा पिरु पिता हकरू लीला बेवा हकरू भील 20 चमना पिता मल्या भील 21 चमना पिता मल्या भील 22 चमना पिता मल्या भील 23 हुरजी पिता सकरिया भील 24

नन्दु पिता उंकार शंकु बेवा उंकार भील

25 वागजी पिता सरदारिया भील 26 दौलसिंह पिता मल्या भील गणेश मनिष पिता देवजी रूपजी रंगजी पिता गोत्या व इतरी बेवा गोत्या भील 27

गणेश

गणेश

गणेश

28 चमना पिता मल्या भील वरसिंह पिता मल्या भील 30

मांगु पिता राग्या रमतु पति मांगु

31 मोती पिता नान्या भील 32 बाबुसिंह पिता संकरिया 33 मोती पिता नान्या भील 34

गोतम रकमा पिता भेरिया भील करमा बेवा भेरिया भील 35 लालु पिता पुना भील

धारजी पिता नगजी भील 36

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

खसरा क.

सिंचित

कुल

परिसंप त्ति का विवरण

असिंचि त

6

4

7 3

5

964

0.06

0.06

968

0.21

0.21

0.25

0.25

975

974

0.20

0:20

972

0.47

0.47

0.20

982

0.20

978

0.30

0.30

कच्चा कुआ

0.17

0.17

930

0.22

0.22

967

कच्चा कुआ

0.50

976

0.50

मकान कच्चा 2

0.20

971

0.20

0.16

0.16

979

0.37

0.37

969

0.23

973

0.23

0.15

931

0.15

नहर

0.04

0.04

350

0.07

351

0.07

0.05

0.05

352/1

0.05

0.05

353

0.07

0.07

354

0.07

364

0.07

0.08

0.08

372/1 [भाग 1 4968

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

क्रमांक

खसरा क.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

सिंचित

परिसंप त्ति का विवरण

कुल

असिंचि त

6

7

5

4

3

2

1

0.04

376

0.04

37

मांगु, रमेश पिता हमीरा भुरी बेवा हमीरा

0.05

0.05

377

38 गोतम पिता डालया भील

0.05

0.05

376

39 देवला पिता जीवा

0.18

385

0.18

40 डुंगरसिंह पिता लीमजी भील

0.05

0.05

970

गणेश मनीष पिता देवजी हिरा बेवा देवजी व रूपजी रंगजी पिता गोतिया जाति भील

41

0.08

971

0.08

गणेश

0.08

0.08

980

गणेश

0.07

0.07

माना पिता सकरिया भील

42

353/2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुंद्रियाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 17 अगस्त 2017

कमांक /16255 /भू- अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 2 /अ-82 / 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम खजूरिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । 4969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

कमांक

विवरण

2

1

1

ग्राम खजूरिया (निजी भूमि) अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.

3

9.189

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का

विवरण क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

2

1

ग्राम खजूरिया

1 रामनारायण पिता मोहनलाल जाति दांगी 2 सुरेश पिता महेशप्रसाद दांगी

3 हरिओम पिता महेश प्रसाद दांगी

4 रामनारायण पिता देवचंद दांगी

5 विष्णु, जगदीश , रामबाबू पिता रंगलाल ,कमला बाई बेवा रंगलाल दांगी

6 घीसा लाल पिता रामबगस दांगी

7 गंगा प्रसाद पिता देव्या दांगी

8 घीसा पिता भोना दांगी

9 राधेश्याम, गोपाल , जगदीश पिता शिवनारायण, रूपनाथ पिता गंगाधर, घनश्याम, बनवारी, विष्णु पिता हजारी, जसोदीबाई बैवा हजारी, काशी बेवा गंगाधर, अजुध्या पुत्री गंगाधर हि 50 पैसे, हीरा पिता गिरधारी हिस्सा 50 पैसे जाति सुतार 10 राधेश्याम, गोपाल, जगदीश पिता शिवनारायण जाति सुतार

11 रामचन्दर, हरिओम पिता सालगराम, नारानी बाई बैवा सालगराम जाति दांगी

सर्वे नं.

प्रभावित रकबा

कुल भूमि रकबा

4

3

5

0.080

0.505

504/1/1

0.060

0.531

1409/1

0.026

1.025

1410/2

0.170

0.532

1409/2

0.680

1.012

1410/3

0.350

0.645

505

0.060

0.582

1408

0.205

0.296

506/1

0.205

0.286

506/2

0.410.

0.582

506/3

0.101

1.416

509

0.150

0.569

511

0.350

0,430

512

0.660

1.316

513

0.051

0.392

514

0.360

0.557

1365/1 4970

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

देवबगस , रामदयाल पिता शिव लाल जाति दांगी 12

रंगलाल पिता नारान जाति दांगी

13

चम्पालाल पिता हजारी लाल जाति दांगी 14

बद्री लाल पिता हजारी लाल दांगी

15

रामनारायण पिता रामबगस जाति दांगी 16

17 रामचरण फुन्दी लाल मदन लाल छबी लाल कन्हैया लाल पिता जगननाथ दांगी

मोहन पिता राधाकिशन दांगी

18

19 रामचरण , शिवप्रसाद पिता मदनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

शिवलाल पिता राधाकिशन जाति दांगी 20

21 शिवलाल पिता राधाकिशन, रोडी पुत्री राधा किशन जाति दांगी

गोपाल पिता कालू दांगी

22

रामभरोसे पिता कालू दांगी

23

छीता राम पिता बापूलाल दांगी

24

राधेश्याम रामप्रसाद मोहन पिता धूल्या 25

रामरतन पिता गोपीलाल दांगी

26

श्याम सुन्दर पिता जगन्नाथ दांगी

27

मदन लाल पिता जगन्नाथ दांगी

28

राधेश्याम पिता रामरतन दांगी

29

लक्ष्मी नारायण पिता रामरतन दांगी 30

0.525

0.793

515/1/1

0.360

0.794

515/1/2

0.150

0.482

515/2/1

0.013-

0.013

515/2/5

0.190

0.429

1497/1350/1

0.255

0.266

1356

0.080

0.341

1498/1350

0.067

0.557

1345/1

0.917

2.023

1349

0.163

0.607

1351

0.052

0.354

1357

0.180

0.595

1358

0.070

0.557

1355

0.100

0.202

1393

0.068

0.190

1395/1

0.040

0.228

1396/1

0.040

0.379

1359/4/1

0.190

1.593

1360

0.220

0.304

1361

0.090

1.101

1363

0.430

1.189

1364

0.218

0.228

1394

0.516

0.003 1410/1/2/1

0.550

0.854

1411/1

0.150

0.220

1411/2

0.150

0.837

1412

6816

26.328

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4971

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कमांक/16237/भू-अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 5 / अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम पगारी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

कमांक

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे. में.

1

2

3

1

11.102

ग्राम पगारी (निजी भूमि)

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का

विवरण

क्र.

सर्वे नं.

नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा 1

2

3

4

5 ग्रामः पगारी

0.202

0.114 1 रतन पिता प्यारजी जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.

1/1

0.046

0.338

1/2/1

2 प्रभूलाल पिता रामलाल जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.

0.253

0.026 3 रामनारायण पिता प्रभुलाल जाति दागी नि.ग्रा.भू.

285/3

0.669

0.300

3/1

4 प्रभुलाल पिता राम लाल जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू

0.838

0.300

3/2

5 रंगलाल , मांगीलाल पिता सोबगस दांगी नि.ग्रा.भू.

0.253

0.124 6 गगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

285/4

20

1.252

0.443 7 रामबगस , कन्हैया, बद्री, कैलाश, मोहन, खेलकराम पिता गोपाल, हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

4972

8 प्रभूलाल, बालाबक्ष, रूगनाथ , रामचरण पिता गंभीर, गंगाबाई, जानिबाई ,पुत्री गंभीर हि. 75 पै. हजारी शिवजी पिता गंगाराम हि 25 पै जाति दांगी नि.ग्रा. भू

9 मांगीलाल पिता सोबगस जाति दांगी निवासी ग्रा पगारा

10 मांगीलाल पिता सोबगस जाति दांगी नि. पगारा 11 बैजनाथ पिता प्रभुलाल जाति दांगी पगारा 12 शिव जी पिता गिरधारी जाति दांगी पगारा 13 कालू पिता शिवजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

14 सजनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.

15 रामचन्द्र, राधेश्याम पिता बंशीलाल ,भगवतीबाई बैवा बंशीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. पगारा 16 रामबगस , कन्हैया, बद्री, कैलाश , मोहन,खेलकराम पिता गोपाल ,हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.

17 देवचंद पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

18 मांगीलाल पिता नरसिंह जाति दांगी नि. पगारा भू.

19 बनेसिंह,शिवसिंह पिता सरदारसिंह, स्वरूपबाई पुत्री सरदारसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.

20 बजरंगसिह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.

21 मांगीलाल, मोहनलाल पिता काशीराम जाति गुर्जर नि.ग्रा.भू.

22 देवी सिंह पिता मोड सिंह कंचनबाई बैवा मोडसिंह नि.ग्रा.भू.

23 नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.

24 नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.

शिवनारायण पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

25

शिवनारायण पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

26

27 शिवनारायण पिता मेहताब दांगी जाति दांगी नि.ग्रा. भू

28 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

3.832

0.366 21

0.253

0.020 18/2

0.504

0.780

19/2

0.780

0.038 16/2.

0.465

0.050 30/1/1/1

0.506

0.140 285/5

0.646

0.013 40/2

0.137

0.310

30/1/2

0.107

0.620

30/1/3

0.100

0.443

30/2/1

0.481

0.100 30/2/2

0.645

0.050 40/3

0.764

1.012

39/2/1

0.379

1.265

39/1/1

0.150

0.260

40/4/1

0.103

0.506

173

0.018

0.696

176/1

0.627

0.873

155/2

0.034

0.202

156/1

0.026

0.032

156/2/2

0.048

0.190

161 4973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

0.190

0.240

160

29 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल , राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.126

0.126

159/3

30 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.158

0.158

31

156/3/2

दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.019

0.062

157/2/3

32 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल , राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.116

0.860

33

155/3

दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.040

0.155

157/3

34 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.026

0.126

156/2/3

35 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.010

0.061

18/1/1

रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

36

0.059

0.604

169/1/3/2

देवचंद पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

37

0.126

0.303

लक्ष्मी नारायण आ हजारी लाल दांगी पगारा

38

169/1/3/1/1/2

0.025

0.342

39

295/176

भंवर सिंह भगवान सिंह भगवत सिंह रूप सिंह धीरज सिंह रणीजीत सिंह मनोहर सिंह पिता नवल सिंह राजपूत

0.014

0.202

176/2/2

जालमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.

40

0.005

1.897

276

रतनलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

41

0.063

0.506

287/1/2

रतनलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

42

0.485

0.506

287/3/2

43 गायत्रीबाई पुत्री नंदराम उर्फ रामप्रसाद ,सुगनबाई बैवा नंदराम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

:

0.010

0.166

देवचंद पिता मांगीलाल दांगी

44

287/12/3/1

0.023

0.386.

देवचंद पिता मांगीलाल दांगी

278/2/2

45

0.083

0.151

287/12/2

46 रतनलाल, बंशीलाल , छवीलाल , मोतीलाल ,मोहन खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी

0.273

2.023

287/3/1

47 जगदीश सिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भू

0.126

0.150

287/12/1

धूलजी, कन्हैयालाल पिता मोजी लाल

48

0.141

0.430

277/1

खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

49 4974

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

50 खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

51 शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

52 छबीलाल पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

53 बजरंगसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.

रंगलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

54

55 धनराज पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

56 रामनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

57 विष्णु पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

58 गंगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

59 शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

60 शिव जी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

61 रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

62 लालजी पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

63 चन्दरलाल ,रामनारायण, अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

64 चन्दरलाल ,रामनारायण, अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

दौलतराम पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

65

रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

66

भंवर लाल आ हजारी लाल दांगी

67

रामचरण पिता हजारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

68

लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल दांगी 69

रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

70

लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

71

72 चंदर लाल,रामनारायण,अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल नि.ग्रा.भू.

नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.

73

0.229

0.689

278/1

0.485

0.506

277/2

0.661

1.733

169/2

1.138

0.557 169/3

0.076

0.582

169/1/2

0.191

1.062

284/1

0.028

0.165

286/1

1.062

0.191 284/2

0.048

0.164

286/2

0.189

1.050

284/3

1.075

0.194 284/4

0.016

0.054

154/3/4

0.218

0.050 155/1/1

0.015

0.054

154/3/2

0.050

0.218

155/1/2

0.219

0.050 155/1/3

0.050

0.219

155/1/4

0.117

0.202

287/9/1/1

0.118

0.201

287/9/1/2

0.201

0.118 287/9/1/3

0.034

0.729

19/1/1

0.090

0.232

180/1/1

0.013

0.232

180/1/2

0.443

0.620

17 4975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.

74

75 नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.

नवल सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.

76

योगः ग्राम पगारी

0.116

0.154

18/1/2

0.152

0.152

171

0.266

0.266

172

39.193

11.102 किता-76

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कमांक / 16240/भू-अर्जन/ 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 4 / अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम धुरला के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-(1 ) ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

कमांक

विवरण

2

1

1

धुरला (निजी भूमि)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है.में .

3

8.470

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना " के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

2

1

घुरला

ग्राम

गंगाराम पिता खीमा जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

1

रमेशचंद्र पिता राम चन्द्रर जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

2

कैलाश चन्द्र पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण 3

गोपाल पिता सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

4

5 आशुतोष प्रहलाद भविष्य पिता केदार दांगी ,भगवती बाई पति केदार जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

6 संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रा.भूस्वामी

सर्वे नं.

प्रभावित रकबा

कुल भूमि रकबा

5

4

3

0.696

2.29 0

2/4

0.177

0.569

28/1/1

0.177

0.569

28/1/2

0.141

0.361

28/2

0.759

0.021

336

0.427

1.505

29 4976

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

7 शुभम पिता संतोष, मन्जू पति संतोष कुमार जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

8 भंवरी बाई पुत्री चंदर लाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

9 संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

10 संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

11 कैलाश नारायण, भंवरलाल नाराणबाई बैवा भंवरलाल जाति बलाई नि.ग्रा.भू.

शीलाबाई पति महेश जाति बलाई नि.ग्रा.भू.

12

केशरसिंह पिता छगन जाति बलाई नि.ग्रा.भू.

13

केशरसिंह पिता छगन जाति बलाई नि.ग्रा.भू.

14

गंगाधर पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

15

16 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.

17 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.

18 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.

19 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.

सोरभ पिता ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

20

गौरव पिता अरविंद कुमार जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

21

22 अरविन्द कुमार पिता द्वारकाप्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.

ओमप्रकाश पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.

23

श्री लाल आ देवा जी दांगी

24

विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

25

प्रभुलाल पिता देवा जाति दागी नि.ग्रा.भू.

26

विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

27

श्रीलाल पिता देवाजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

28

उमराव बाई पत्नि राम नारायण माली 29

0.329/

0.696

39

0.073

1.379

331

0.748

2.416

40

0.709

2.403

41

0.028-

0.282

36/1

0.054-

0.282

36/2

0.200-

0.281

36/3

0.200/

0.281

36/4

0.339

1.126

38

0.019-

0.089

37/2

0.098/

1.163

231/4/2

0.025-

0.126

231/6

0.021-

0.329

318/2

0.129-

1.973

328/1

0.025

1.973

328/2

0.500

1.897

340/1/1

0.500-

1.898

340/1/2

0.150-

0.421

340/2

0.150-

0.422

340/3

0.300-

0.885

340/4

0.057

0.463

340/5

0.050

0.464

340/6

0.012/

0.025

242/1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

मगन बाई पति मांगी लाल माली

30

31 प्रेम बाई पति मनोहर लाल माली नि पखलिया तह हुजूर

32 तीजू बाई पति धन सिंह माली नि पखलिया तह हुजूर

कलाबाई पुत्री प्रभुलाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

33

34 हरिप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्राहम्ण 35 केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि 78 पैसे. नारान पिता छगनलाल हि. 20 पैसे जाति बलाई अरूण पिता हरीप्रसाद हि. 2 पैसे जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

मानसिंह पिता रतन लाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

36

मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

37

भंवरलाल पिता छगन बलाई जाति बलाई नि.ग्रा.भू.

38

39 केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसे. नारान पिता छगनलाल हि. 20 पैसे जाति बलाई अरूण पिता हरीप्रसाद हि.2 पैसे जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.

मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.

40

मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.

41

मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.

42

पून्या पिता बापूलाल जाति बलाई नि.ग्रा.भू.

43

44 रामनारायण, रामचरण पिता बालाबक्ष हि. 66 पैसे. मांगीलाल, कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादामबाई बैवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.

45

मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.

46

मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.

47

प्रभुलाल आ किशन लाल कलाल

48

रामेश्वर पिता मानसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

49

4977

0.017/

0.025

242/2

0.013

0.006 242/3

0.006 /

0.013

242/4

0.363/

0.543

338

0.362 337

0.543

0.039

0.063

323/1

0.050-

0.076

323/2

0.050

0.076

323/3

0.035-

0.114

325/1/1

0.035

0.102

325/1/2

0.036-

0.092

325/2

0.070-

0.092

325/3

0.013

0.169

325/4

0.086

0.114

341

0.082/

0.152

313/1

0.006-

0.607

312

0.043

0.190

314

0.038

0.038

317/2

0.363

0.987

317/1

0.004-

0.139

68 [भाग 1 4978

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

0.344/

0.569

313/2

50 रामनारायण , रामचरण पिता बालाबक्ष हि. 66 पैसे. मांगीलाल,कमलसिंह पिता लक्ष्मण , बादामबाई बैवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.063/

0.101

231/7

51 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.

0.004

2.290

2/2

52 हरिशंकर ,जगदीश , गोकल, कैलाशनारायण, बेजनाथ ,अमृतलाल पिता लक्ष्मीनारायण ,रामकुंवर बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण मु. कंचनबाई बैवा लक्ष्मीनारायण दांगी नि.ग्रा.भू.

8:470 ग्राम धरला

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कमांक /16244 /भू- अर्जन/ 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 3 /अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम बाईहेड़ा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

कमांक

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.

3

2

1

1

12.473 हे.

बाइहेडा (निजी भूमि) भाग 1 ]

4979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का

विवरण क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

2

1

ग्राम बाइहेड़ा

1 धूलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी 2 द्वारका प्रसाद ,हरिओम पिता चंदरलाल दांगी.

3 गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

4

5 नाथूलाल पिता गंगाधर नि. खजूरिया भू.स्वामी 6 गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

7 शिव लाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

शिव लाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

8

9 रामबाबू पिता रंगलाल जाति दांगी नि. खजूरिया भू. स्वामी

जतन बाई पति गोकुलप्रसाद नि. खजूरिया भूस्वामी 10

गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

11

चंदर लाल पिता दोलतराम नि. खजूरिया 12

रामचरण, रंगलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी 13

चंदर लाल पिता गंगाधर जाति दांगी नि. खजूरिया 14

किशन लाल पिता देवा जाति दांगी नि. खजूरिया 15

16 देवचंद, शिवचरण पिता रामबगस जाति दांगी नि. खजूरिया

रामचरण पिता नाराण जाति दांगी नि.खजूरिया 17

रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.

18

रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.

19

रामचंन्द्र पिता नाराण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

20

सर्वे नं.

कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा

4

3

5

0.379

1.722.

416/1

0.628

0.398 807/1

0.109

0.444

807/2

0.290

0.101 819/1

0.626

0.233 810/1

0.670

0.670 811

0.005 812

0.430

0.193

0.721

818

0.132

0.373

814/2

0.045

0.456

815/1

0.127

0.291

819/2

0.310

0.999

821

1.106

3.402

822

0.233

0,626

810/2

0.310

0.670

823

0.260

0.517

828/1

0.100

0.759

828/2

0.164

0.696

829

0.165

0.379

831

0.381

0.405

830 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

4980

बापू लाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

21

22 धूल जी पिता घासीराम, हजारी भंवरीबाई गेंदी बादाम, नाराणी, सोनी पुत्री घीसी हि. 33 पै. भूस्वामी मेवाबाई पिता कालू हि. 33 पै. भागीरथ हजारी पिता सालगराम हि. 34 पै. जाति दांगी नि. ग्रा.भू.

अमृतलाल पिता कन्हेयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

23

अमृतलाल पिता कन्हेयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.

24

25 शिव नारायण पिता मांगीलाल भुलीबाई वैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

26 बदाम बाई पति लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्रा. खजूरिया

27 जालम पिता बाबर हि. 50 पै . चैना कालूराम मदन पिता जगन्नाथ मु० जगनीबाई वैवा गिरधारी जाति दांगी हि. 50 नि०ग्रा.भू

गोरधन पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

28

गोरधन पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

29

30 रामप्रसाद, शिवसिंह पिता रतीराम कन्हैया अर्जुन भारत अमृत राजेश पिता मांगीलाल धापूबाई बैवा मांगीलाल हि. 33 पै . मेवाबाई पिता प्रभुलाल गुलाब बाई बद्रीबाई रोड़ीबाई पिता गिरधारी उम्मेद पिता गंगाराम हि. 33 पै. माग्या पिता कनीराम कैश्या रुगनाथ बैजनाथ रामनारायण पिता राजाराम हि. 34पै. जाति चमार नि.ग्रा.भू.

ब्रदीलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

31

रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू 32

रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू 33

रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू 34

रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू 35

रामबगस पिता भंवरलाल जाति दांगी 36

शंभू लाल पिता भंवरलाल जाति दांगी 37

भंवर लाल पिता देवा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

38

शम्भू लाल पिता भंवरलाल जाति दांगी 39

रामनारायण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.भू.

40

0.101

0.645

832

0.197

1.871

833

0.014

0.595

772

0.061

0.278

871

0.537

1.720

873

0.152

1.240

773

0.519

0.683

865

0.506

1.075

870

0.320

0.721

872

0.084

0.468

866

0.003

0.316

869

0.038

0.639

768/2

0.151

0.267

874/1

0.387

0.536

874/3

0.012

0.253

875/2

0.076

0.213

768/1/3

0.055

0.161

874/2/3

0.219

0.253

875/1

0.021

0.399

902/2/2

0.009

0.259

876/1 भाग 1 ]

4981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

देवी राम पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.

41

भागमल पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.

42

हेमराज पिता रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.

43

बनवारी पिता रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू 44

बद्रीलाल पिता घीसालाल जाति दांगी 45

बद्रीलाल पिता घीसालाल जाति दांगी 46

रूकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.

47

रूकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.

48

रूकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.

49

50 घीसा लाल , करणसिंह पिता बापूलाल ,कमलाबाई बैवा बापूलाल जाति भील

51 बद्रीलाल पिता घीसालाल दांगी हि. 57 पै. संतराबाई पुत्री काशीराम हि. 38 पै. संतराबाई मांगीलाल माता नाराणीबाई महेश कमलेश सुभाष दुर्गा नीरज अजय पिता बापूलाल सतोष बाई बैवा बापूलाल कन्हैयालाल पिता रामचरण प्रेमबाई बैवा रामचरण हि. 0.05 पै. जाति सुतार

अयोध्या बाई पुत्री बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

52

अयोध्या बाई पुत्री बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

53

54 रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.

55 रामचन्द्र पिता गोपीलाल , नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.

56 रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.

57 रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.

रामनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी 58

कला बाई पति शिवनारायण जाति दांगी 59

धापू बाई पति रामकिशन जाति दांगी नि.ग्र.भू.

60

61 रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी नि.खजूरिया

शिव लाल पिता भीमा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

62

रामनारायण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.भू.

63

यो ग्राम दाइहन

0.443

1.145

766/4

0.284

0.386

766/5

0.864

2.176

904

0.164

0.430

917

0.228

0.354

893

0.431

0.607

894

0.010

0.322

914/1/1

0.009

0.285

914/1/2

0.068

0.152

915/2

0.230

0.252

915/1

0.112

0.772

916

0.622

0.954

918/1

0.019

0.766

920/1

0.351

0.955

918/2

0.013

0.114

919/1

0.074

0.316

919/3

0.246

0.259

920/2

0.058

1.791

921/1/1

0.065

0.577

921/1/2

0.015

0.572

921/1/3

0.409

0.961

834

0.004

1.467

892

0.081

0.305

783/1/4

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

4982

राजगढ़ , दिनांक 21 अगस्त 2017

प्र. क्र.-ए- 16270.-

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कछोटिया जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ कछोटिया जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम -कछोटिया

जिला राजगढ़

तहसील - खिलचीपुर

क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

कुल रकबा

निजी भूमि

0.632

कछोटिया जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

0.632

योग

अनुसूची (2)

(1 ) कछोटिया जलाशय में ग्राम कछोटिया की भूमि प्रभावित होने से

खसरा क .

क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

5 2

3

4

1

0.632

1.012

935/16/1

1 मांगीलाल पिता रूगन्नाथ जाति दांगी निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

1.012

0.632 नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 4983 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

प्र. क्र.-ए- 16285.-

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम तीतरी के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र . 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची(1)

ग्राम तीतरी

जिला राजगढ़

तहसील - सारंगपुर

क्रं. विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1निजी भूमि

111.533

122.749

1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

122.749

111.533

योग

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

मोबाईल नम्बर

खसरा क.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

6

4

5

3

1

2

9753820709

0.728

24/1 0.728

0.142/

203/4

0.142 1 आत्माराम पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भमि स्वामी

0.158/

0.158/

223/1

1.028

योग

किता 3

1.028

8889598501

0.240

221 - 0.240/

0.100 -

0.253

279/2/

2 आत्माराम पिता देवीसिह गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.253

279/4/

0.253 /

योग

किता 3 0.746

0.593

9753820709

0.126 /

194/2 0.126

232 0.190/

0.190/ ३ कमल सिंह पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.200

279/6 / 0.506/

0.516

किता 3 0.822

योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

4984

9753820709

हिन्दु सिह देव सिह चंदर सिह पिता काल सिंह मेहरबान सिह मोड़ सिह पिता अमर सिंह रामसिह पिता शंकरलाल गिलास बाई पुत्री कालू जी बाजा बाई पुत्री कालू जी रामप्रसाद बाई मानकुंवर राजू बाई पिता शंकरलाल कृष्णाबाई पुत्री अमर सिंह प्रहलाद बाई पुत्री कालू जी अयोध्या बाई बेवा शंकरलाल फुन्दी बाई बेवा अमर सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 297/2

0.013/

0.013

298/3 /

किता 1 0.013

0.013

21/1 0.229/

0.100

9753820709

5 गीताबाई पिता शंकरलाल ईश्वरसिंह पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9977425148

6 घीसालाल प्रहलाद चंद्रा सिह मानसिह करणसिंह पिता पुरालाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9575026713

7 देवीसिह पिता मेघराज गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

8 नारायण पिता शिवसिंह गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

१, पप्पु सिद्धनाथ बहादरसिह पिता अनार सिह लीलाबाई बैवा अनारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

7354639380

10 प्रहलादसिंह बाबुलाल पिता शिवसिह व रम्भाबाई बै शिवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

46/1

0.139

0.139/

0.101 /

0.101 /

255/1

0.019 /

256/1

0.019

0.093 /

260/1/ 0.093

0.066

0.066/

277/3/1

किता 6 0.647

0.518

159 0.063

0.053 / 160/ 0.076

0.076 /

0.291/

0.291 /

163

164/ 1.113

0.550/

किता 4 1.543

0.970

0.223 /

4/2/2/1

0.223 /

0.053

0.053 /

267/2/1/

0.016 /

0.016

270/2/1

0.034

0.034

274/2/4

किता 4 0.326

0.326

0.469

0.469/

206/

किता 1 0.469

0.469

0.080-

0.229 /

21/2/2

46/2/2- 0.139

0.139/

0.007 /

254/2/ 0.007

0.078

255/2/2

0.078/

256/2/2

0.019/

0.019/

0.093 /

0.093 /

260/2/2

0.067/

0.067

277/3/2/2

किता 7 0.632

0.483

4/2/1

0.670/

0.670

267/1

0.158 /

0.158

270/1/

0.051/

0.051/

274/1

0.101/

0.101

0.266/

277/8/2/2 0.266 /

0.026

295/2/1 .

0.026 / 4985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1.]

योग 11 पीरू लालू पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

बलदेव शंकरलाल बंशीलाल चंदर सिह पिता शोभा गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 13

297/1-

0.025

0.025/

298/2/

किता 8 1.297

1.297

9753820709 42/3 1.265

1.265

8/ 1.037 /

1.037

33/1/

0.969

0.969

34/1/

किता 4 3.27-1

3.271

297/5/

0.038

0.015

296/6

किता 1 0.038

0.015

8462064347

बालुसिंह पिता मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

14 भंवरलाल पिता चैना जातिं गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

7354163496

15 मोड़सिह पिता सिद्ध आप सिद्ध पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भमि स्वामी

योग

9753820709

10 गंगाराम प्रभुलाल जमुनाप्रसाद सागर कमल पिता मांगीलाल शांताबाई नर्मदाबाई भुलाबाई श्यामाबाई लीलाबाई गीताबाई पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

27 मांगु पिता जालम गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 18

0.224-

0.224

267/2/2 0.053

0.053

0.016 /

270/2/2

0.016

0.034

274/2/2

0.034-

0.044

277/1/2/2

0.044

किता 5 0.371

0.371

296/2 0.025

0.025/

किता 1 0.025

0.025

22/1/ 0.076

0.076-

23/1 0.335/

0.335/

60

0.443/

0.443/

198/ 0.063

0.063/

295/1/ 0.036

0.036/

किता 5 0.953

0.953

297/6

0.013

0.013

298/7/

2/1/ 0.506/

0.506

4/1/ 1.341/

1.341

5/ 0.291/

0.291 /

243 0.089

0.089 /

244/ 0.278

0.278/

258 0.190

0.190 /

261/ 0.392/

0.392/

277/7/ 0.266

0.266/

किता 1 3.366

3.366

189/2/ 0.013/

0.013/

किता 1 0.013

0.013

9753820709

गिलास बाई गुलाब बाई माता फुन्दी बाई विधवा उमराव सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.025

0.025

297/3/ 298/4/

किता 2 0.025

0.025 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

4986

19 रामचंद्र पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता 9893408470 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9165508527

20 सीताराम मोड़ सिह पिता रामरतन मानकुंवर पुत्री रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.401

25/2 0.401

216/1 0.253

0.253/ 222 0.051

0.051

किता 3 0.705

0.705

0.013- 0.013

189/3

7

0.392- 0.392

85

0.300- 0.519

86

0.063

0.015

0.455

208

0.455/ 251/ 0.835

0.835/ 2.277

किता 7

2.010

8959549137

21 पीरूलाल लालू पिता रामरतन गीताबाई चम्पाबाई सोरमबाई सुरताबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 32

0.341/

0.341 56/

57

1.101

1.101- किता 2 1.442

1.442

9753820709

भागीरथ अनार कालू इंदर सिह गिलास बाई अंजु पिता रूग्गा , होकम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 23

0.025

0.025

297/4- 298/5/

किता 1 0.025

0.025

230/2/

0.159 / 0.159/

9753820709

सौरमबाई पति बालू जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 231

0.051/

0.051/ 235/ 0.152/

0.152/ 236

0.063/ 0.063

239/ 0.329

0.329 240/ 0.089/

0.089 / 262/ 0.683/

0.683/ 263

0.076 / 0.076/

264/3/ 0.190/

0.190/ 1.792

किता 9

1.792

0.224

4/2/2/3

9753848837

24सीताराम पिता मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 25

9926397443

सिहिद्या भग्या पिता भूलाजी जाति गर्जुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 26

0.224 0.052

0.052/ 267/2/3

0.018/ 270/2/3/ 0.018 /

274/2/3 0.033/

0.033

0.045/ 0.045

277/8/2/3

किता 5 0.372

0.372

22/4 1.265

1.265 / किता 1

1.265

1.265

9826736928

होकम सिंह भगवानसिह पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100 / 21/2/1 0.229-

46/2/1

0.139 0.139

254/1

0.008/

0.008 / 255/2/1

0.077 / 0.077 4987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

योग

0.019

0.019

256/2/1

0.093-

0.093

260/2/1

0.067 /

0.067

277/3/2/1

0.503

0.632

किता 7

7089207556

27 हिन्दुसिह पिता दरियावसिह चन्दर बाई व लीलाबाई शांतीबाई पुत्री दरयाव अमर सिह पिता बापुलाल रम्भाबाई वि. दरयाव सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

28 रूगनाथ अमर सिह पिता नाथू अयोध्याबाई वि० नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.063 /

0.063

271-

0.076

0.076

272

1.109/

273

1.109

1.248

1.248

किता 3

0.300 /

84/2 0.759

0.400 /

0.443

195 /

0.923/

0.923/

211/

0.013 /

0.013-

249/

0.253 /

0.253/

250/2

1.037-

1.037 /

48/

0.076/

0.076/

49

0.228

0.228/

50/

0.759/

71- 0:759/

0.506/

0.506

72/

0.114/

0.1.14/

73

1.404 /

1.404/

81

0.304/

0.304 /

162/

0.137/

0.151 /

189/1

6.454

6.970

किता 14

1.043

1.043

3/1

9753820709

29 अमर सिंह पिता बापूलाल कमलाबाई पति देवीसिह गजराजसिंह पप्पुसिह पिता कालू सिह संपतबाई वि. कालुसिह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.391/

0.391

6/1/

0.690 /

0.690/

31/1

1.106

32/1/ 1.106

0.607 /

0.607 /

59/1

0.405

0.405

266/1

0.202

0.202

277/4.

4.444

किता 7 4.444

1.164

1.164

9669630549

30 करण सिंह पिता शंकरलाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 26

0.506 /

0.506

27

0.142/

0.142 /

203/3

0.142

0.142 /

203/1

0.114

0.114 /

242

0.142

0.142

203/2

0.493/ 0.493 /

259

2.703

2.703

किता 7

1.780/

1.780

70/3

9753820709

32 जगदिश पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.029

0.029

218/3

0.200 / 0.759

279/3 4988

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

योग

2.009

2.568

किता 3

0.727 / 0.727/

9753820709

32 जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर निकली ग्रांम भूमि स्वामी

योग

9753820709

33

देवीसिह पिता बालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

34 देवीसिह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 24/2

0.253/

0.253

39/2

0.158/

0.158

223/2-

1.138

1.138

किता 3

0.400 / 0.531

264/1

0.800/

1.859

264/2

0.164/ 0.164

265/

0.949/

0.949/

275

0.600

0.645/

294/

0.209/

0.379

293

3.122

4.527

किता 6

1.265/ 1.265

42/2

0.754/ 52/1 0.754/

0.691

0.691 /

70/1/1

0.691/ 0.691/

70/1/2

0.015 / 0.063/

149

0.015

218/2/

0.015/

3.431

3.479

किता 6

0.803- 0.803

51/1

9753820709

35 हरिप्रसाद माधु अमर सिह सोरमबाई पिता धूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.044/ 0.044/

76/1/

0.150/ 0.380 /

84/1/1

0.100/ 0.133

134/1-

0.272/ 0.272

144/1/

0.031- 0.031 /

145/1

0.076/ 0.076

147/1

0.063

0.063

148/1

0.400/ 0.461/

192/1

0.012 0.012

237/1/

0.171/ 0.171/

238/1/

0.076/

0.076/ 246/1

0.088

0.088/ 247/1

0.126

0.126/

250/1/1

0.100 / 83/1 1.518/

0.025

0.031/

158/1/

0.120 0.120 /

161/1

2.657

4.405

किता 17

14/2

9753820709

36

पिता शिंवसिंह बद्रीलाल बाबुलाल नारायणसिंह रामसिह करण सिह पारूबाई मायाबाई, सिद्धीबाई भूरीबाई पि. भगवानसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.601/ 0.601

15/2/

0.438/ 29/3/ 0.438/

0.102/ 0.102-

224/2

1.141

1.141

किता 3 4989

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

9753820709

0.278

0.278

40

0.215/

0.215/

199

200/

0.139/

0.139/

0.114

0.114

225/

37 नारायण सिह भगवानसिह करण सिह रोमसिंह पिता शिवसिंह मांगीलाल छीतीई वि० भंवरजी तोलाराम राधेश्याम पिता देवीसिंह हि0 1/4 पुरालाल रामरतन पिता भंवरलाल हि0 1/2 गोकूल प्रसाद कालुजी पिता भैया हि० 1/4 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.531/

277/2/

0.531/

1.277

1.277

योग

किता 5

9753820709

38

0.506/

0.506 /

215

सिद्धलालं पिता गंगाराम व शिवलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.430 /

0.430

216/2

0.936

0.936

योग

किता 2

9753820709

1.795/

16/ 1.795

39

1.328/

1.328

55/

0.215

77 0.215/

0.013/

140

0.013/

0.253/

143 0.253 /

0.089

0.089/

197

प्रहलादसिंह चंदर सिंह मानसिह घीसालाल करण सिह गीताबाई पिता. पुरा शैतानबाई वि. पुरा समंदर मदन भूरीबाई पिता पहलाद देवीसिंह रूगनाथ पिता कालू, बिहारीलाल, नरभैसिंह पिता बलदेव जानीबाई वि. बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

210 1.151/

1.151

212 0.038/

0.038/

220 0.531/

0.531/

0.101/

226

0.101

0.822

0.822/

252

0.101/

0.101/

253

2.000/

4.831/

278

योग

8.437

11.268

किता 13

9753820709

0.013

0.013 /

201

40 पारस पिता बालूजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.278/

1.278

202

0.051/

0.051

228

0.436/

0.436

230/1

1.778

योग

किता 4 1.778

9753820709

0.088 /

22/2/

41

0.088

0.323/

0.323/

23/2/

शिवलाल कालू सिह पिता पीरू बाजाबाई पिता कालू बाबू रामचरण पर्वतसिंह पिता जीतू भूराबाई शीलाबाई प्रेमबाई पिजा जीतू रामकुंवर बेवा जीतू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.607 /

47 1.607

योग

2.018

2.018

किता 3

0.599

0.599/

17/2/

9753820709

42

0.278/

0.278

बालु पिता जगमान जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी

20/2 [भाग 1 4990

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

0.240 /

28/2 0.240

0.063/

0.063 /

142/2

204/2 0.253

0.253/

0.110/

227/2 0.110

0.013 /

229/2

0.013

0.038/

241/2

0.038/

योग

1.594

1.594

किता 08

9753820709

0.021

135/2 0.021

48दिलीप सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.004

0.004 /

136/2

0.026 /

0.026

137/2

0.029

138/2 0.029/

0.013 /

0.013

139/2

0.021

135/1 0.021/

136/1/

0.005

0.005/

0.025 /

137/1 /

0.025

0.029

0.029 /

138/11

139/1

0.013

0.013

0.186

0.186

योग

किता 10

0.063 /

0.063

9753820709

35//

44

0.114 /

38

0.114 /

0.316/

0.316 /

39/1

बालू पिता भैरू भूलीबाई अयोध्याबाई चंदूबाई पुत्री भैरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी

0.443 /

0.443/

41/

0.936

0.936

किता 4

योग

0.063/

52/3/

9753820709

0.063

45

0.417 /

61 0.417/

भागीरथ पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी

0.177

0.177

62

0.101/

66 0.101/

0.089 /

0.089

67/

0.405

0.405

68

0.024/

166/ 0.164

0.253 /

209/2 0.253/

0.683 /

0.683 ′

213/2/

0.443/

0.443/

217/1

0.228/

0.228 /

234/2

2.883

3.023

किता 13

योग

0.400

7354163496

25/1/2/1 0.409

46

0.291

0.291

36/2

मोडसिंह पिता सिद्धलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी

0.595/

58/

0.595

1.286

1.286

योग

किता 3

0.598

9753820709

0.598

17/1

मांगीलाल पिता बोंदा जी जाति गुर्जर

97 4991

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

20/1 0.279 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

28/1/ 0.240/

227/1/ 0.110/

0.012 /

229/1

241/1/ 0.038/

142/1- 0.636/

किता 7 1.913

योग

0.804

51/2 0.279

0.240/

0.110

0.012/

0.038 /

0.636/

1.913

0.804

7697355608

0.045 /

76/2 48 मांगीलाल रमेश पिता भौला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

84/1/2 0.379

144/2/ 0.272/

145/2 0.032

0.076

147/2

0.063

148/2

192/2 0.462

0.013 /

237/2

0.171

238/2

0.076 /

246/2

0.089 /

247/2

250/1/2 0.127/

0.133 /

134/2

0.032

158/2

0.120

161/2.

योग

2.894

किता 16

0.322/

12/2 0.045 /

0.150 /

0.272/

0.032/

0.076 /

0.063 /

0.400 /

0.013

0.171

0.076 /

0.089 /

0.127/

0.100 /

0.016/

0.076/

2,510

0.322-

8435950921

36/1/2. 0.430/ 49 निर्भय सिंह पिता रामदयाल कृष्णाबाई , प्रेम बाई सोनाबाई पिता रामदयाल, मांगू बाई बेवा रामदयाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

214/2 0.411

0.266

277/1/2

1.429

योग

किता 4

9753820709 12/1- 0.322

36/1/1/ 0.430 50 शिवलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

214/1/ 0.411/

277/1/1 0.265

किता 4 1.428

योग

0.430/

0.411

0.266/

1.429

0.322-

0.430-

0.411/

0.265/

1.428

0.582/

7697732119

37/2 0.582

52/2 0.108/

1.700/

70/4- 51 विजयंसिह देवबाई, पिता मांगीलाल प्रभुलाल भगवानसिंह, गिलास बाई पिता दर्याव सिह , जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.126

141/

194/3 0.089

0.063/

196

0.240 /

209/3

0.029

218/4 0.108 /

1.700

0.100 /

0.089/

0.063

0.240/

0.029 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

4992

योग

9754770565

82 विष्णुप्रसाद पिता सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.455

219 0.455

0.228 /

0.228/

233

0.217

1.517

279/5.

3.811

किता 11 5.137

0.582/

0.582

37/1

0.063/

65

0.063/

0.253/

70/2 0.253/

0.759/

0.759/ 193/

0.253/

0.253 /

209/1/

0.683 /

0.683/

213/1/

0.442/

0.442

217/2/

0.015/ 0.015

218/1/

0.227

0.227/

234/1/

0.300-

279/1/ 0.759

3.577

4.036

किता 10

30/

0.101

0.101

9754770565

58 विष्णुप्रसाद पिता सिद्दलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.400

0.400

251/1

0.501

किता 2 0.501

0.400

6/2

0.400

9753820709

54दैवसिह शैतानबाई सौरम बाई नर्मदा बाई पिता समंदरसिंह देवबाई पिता हरलाल प्रहलाद पिता हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

55 सिद्विया गंगा सीताबाई शांताबाई श्यामू बाई कंकू बाई मेवा बाई पिता धुला प्रभुलाल छीतू लीलाबाई शारदा बाई पिता भंवरिया ,भंवरीया बलदेव शंकर पिता दरयाव, मांगीलाल पिता शंकर, गीताबाई सीता कमला शांताबाई पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9753820709

56 सूरजसिह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.670

59/2

0.670/

0.885 /

0.885/

44

0.569/

63/

0.569

0.493 / 64/ 0.493/

0.164/

0.164

257

0.405 /

0.405

266/2

0.481/

268/ 0.481

0.152

269

0.152

0.202/ 0.202/

277/5/

31/2

0.601/

0.601/

32/2

5.022

5.022

किता 11

1.151

10

1.151

19/

1.859

1.859

3.010

3.010

किता 2

14/1

0.601

0.601/

15/1/

0.436

29/1

0.436 4993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

0.101

0.101,

224/1

1.138

1.138

किता 3

योग

1.053

3/2

1.053 /

7089207556

57

0.400/

6/3/ 0.400/

0.810

0.810

31/3/

हिन्दुसिंह पिता दरियावसिह रम्भाबाई वि. दरियावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.107

32/3 / 1.107/

0.481/

0.481/

59/3

1.120

1.120/

80/1/

योग

किता 6

4.971

4.971

2/2

0.253

0.253 58 ईश्वर सिंह पप्पु पिता कालू सम्पत बाई 9753820709 बैवा कालू श्यामा बाई राजू बाई सीता बाई पुत्री कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.253

किता 1 0.253

योग

9753820709

58

0.379

205

0.379

विष्णु प्रसाद पिता सिद्धनाथ शैतान बाई बैवा सिद्धनाथ पारू बाई सुगन बाई शांति बाई सजन बाई पुत्री सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.379

किता 1 0.379

7089207556

60

0.038/

296/1 0.038

हिन्दु सिह पिता दरियाव सिह चंदा बाई लीला बाई शांति बाई पुत्री दरियाव सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.038

योग

0.038

किता 1

9753820709

61

0.025

296/3 0.025

अमर सिह पिता बापूलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.025

0.025

योग

किता 1

17/3/ 0.598

0.598-

9753820709

0.278

20/3/ 0.278/

0.241/

0.241/

28/3/

नारायण सिंह गोकुलसिंह बाबूलाल पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.021/

0.021

135/3

0.004 /

0.004/

136/3

0.025

137/3 0.025/

138/3

0.031

0.031/

0.012/

0.012/

139/3/

0.063/

142/3 0.063/

0.253/

0.253

204/3/

0.109

0.109 /

227/3

0.013/

229/3/

0.013 /

0.038/

241/3

0.038/

योग

किता 13 1.686

1.686 [भाग 1 4994

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

0.917-

29/2/3 0.917

शीलाल चन्दरसिंह पिता शोभाराम

0.556/

8435721296

0.556 /

46/2/3

सोताराम बाबू रमेश पिता बल्देव

0.051/

सोपबाई पुत्री बल्देव पारूबाई पुत्री

0.051/

254

0.389/

बल्देव इन्दरसिंह पिता रूग्गा भगवानसिंह

0.389/

255/2/3

रामसिंह कालूसिंह शारदाबाई पुत्री

0.076-

0.076 /

256/2/3

कालूसिंह छमाबाई विधवा कालूसिंह जाति

0.374/

0.374 /

260/2/3/

गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.331

0.331/

244/3/2/3

2.694

2.694

किता 7

योग

9753820709

64

1.010-

1.010

29/2

कमलाबाई बेवा राधेश्याम धरमसिंह सौदान पिता राधेश्याम रेखाबाइ पुत्री राधेश्याम तोलाराम पिता देवीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.101 /

224/3

0.101/

1.111

1.111

किता 2

योग

0.405

0.405

13.

7241103293

33/2/

0.969

0.969

34/2

65 मानसिंह पिता पूरालाल मेहताबबाई कंचनबाई पिता पूरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.481

0.481-

20.7

1.855

1.855

किता 3

योग

9617272217

66

0.885

9.

0.885-

0.970

0.970/

चन्दरसिंह गोकुल पिता भाग्या कमल ईश्वर पिता कालू शान्तिबाई पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

34/3

1.855

1.855

किता 2

योग

9753820709

67

0.253

0.253

204/1

भूराबाई पत्नी सीताराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.253

0.253

किता 1

योग

7697732119

68

0.030

0.101

156/

विजय सिंह पिता मांगीलाल प्रभुलाल भगवान सिह पिता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.030

0.101

किता 1

योग

111.533

122.749

महायोग

नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 26 अगस्त 2017

कलेक्टर रा . प्र. क्र.- 244- अ-82-2016-17 क्र. 5340 - रीडर - भू- अर्जन-2017 ,

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013) कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु । ग्राम- कस्बा बड़वानी तहसील- बड़वानी जिला- बड़वानी में 12.227 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 30.20 एकड (सामाजिक समाघात मूल्याकंन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है:- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नही । )

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना हैं । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है । इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कस्बा बडवानी तहसील- बड़वानी जिला- बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

खसरा नम्बर

स.कं.

व्यक्ति का नाम और पता हक का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन का

क्षेत्र(हे.)

1

2

3

4

5

6

1

निजी

0.137

भूस्वामी

5/11 7/25

दाऊ पिता मांगीलाल जाति काछी निवासी ग्गप्रम 2

7/1

निजी

0.315

भूस्वामी

साबीरा बी पति मोहम्मद आकिल मन्सुरी जाति पिजारा निवासी-ग्गाम [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

4996

खसरा नम्बर

स.कें .

भूमिका प्रकार

हक का प्रकार

2

3

4 1

निजी 3

भूस्वामी

7/51 7/6 ]

निजी 4

भूस्वामी

9/17 9/95

5

निजी 9/21 9/35 भूस्वामी

निजी 6

9/4 9/55 भूस्वामी

7

9/7

निजी

भूस्वामी

8

12/1

निजी

भूस्वामी

9

12/3

निजी

भूस्वामी

10

13/1

निजी

भूस्वामी

11

13/2

निजी

भूस्वामी

14

12

निजी

भूस्वामी

व्यक्ति का नाम और पता अर्जन का क्षेत्र(हे.)

6

5

0.140

नाजनीन बी बेवा मो . असलम , मोईनुदिन पिता मो. असलम, मो. अनस, मो. मोबिन पिता मो.असलम, ना.बा.गा.नाजनीन बी बेवा मो.असलम पिंजारा सा. ग्गप्रम 0.060

गणेश गंजानन्द शिवकन्या रामकन्या पिता मोतिलाल लक्ष्मीबाई बेवा मोतीलाल जाति काछी निवासी-ग्ग्रम 0.180

नाजनीन बी बेवा मो. असलम मोईनुदिन पिता मो.असलम, मो. अनस मो. मोबिन पिता मो.असलम ना.बा.गा.नाजनीन बी बेवा मो . असलम साबिरा बी बेवा आकिल मोहम्मद जाति पिजारा निवासी ग्गप्रम 0.178

नाजनीन बी बेवा मो . असलम मोईनुदिन पिता मो.असलम, मो. अनस मो. मोबिन पिता मो.असलम ना.बा.गा. नाजनीन बी बेवा मो.असलम साबिरा बी बेवा आकिल मोहम्मद जाति पिजारा निवासी ग्गाम 0.270

दिलीप संजय पिता रूघनाथ जाति भील निवासी ग्गाम

0.242

देवराम पिता लक्ष्मणराव जाति ग्रह्मण निवासी ग्गप्रम

0.246.

बद्रीलाल पिता मनाजी श्रीमती लीलाबाई पति बद्रीलाल जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

0.056 संतोष पिता राजाराम तेली निवासी ग्प्रम 0.085

बंशीलाल पिता राजाराम तेली निवासी ग्प्रम

0.405

जगदीश नानुराम भगवान कैलाश रूकमणी राधा पिता सीताराम रामकुवरबाई बेवा सीताराम जाति अहिर निवासी ग्गाम 4997

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

खसरा नम्बर

स.कं.

हक का प्रकार

भूमिका प्रकार

व्यक्ति का नाम और पता अर्जन का क्षेत्र(हे.)

3

4 2

1

16/1

13.

निजी

भूस्वामी

14

16/2

निजी

भूस्वामी

15

18/2

निजी

भूस्वामी

16

निजी

भूस्वामी

20/1 21/1 }

निजी 17

भूस्वामी

20/2 21/2 23/2 }

निजी 18

भूस्वामी

20/4 21/4 ]

19

निजी

भूस्वामी

20/5 21/5 } 22/1

20

निजी

भूस्वामी

20/6 21/6 }

21

21/7

निजी

भूस्वामी

22

निजी

भूस्वामी

22/3 23/5 }

23

23/1

निजी

भूस्वामी

6

5

0.398

जगदीश नानुराम भगवान कैलाश रूकमणी राधा पिता सीताराम रामकुवरबाई बेवा सीताराम जाति अहिर निवासी ग्प्रम

0.275

नारायण बाबुलाल पिता अमरा तेजू बेवा अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्गाम 0.430

नारायण बाबुलाल पिता अमरा तेजू बेवा अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम 0.040

भीमसिंग कैलाश पिता मांगीलाल बायजा बेवा मांगीलाल छगन खजान पिता नन्दला पप्पु रामसिंग पिता शंकर कमली बेवा शंकर सुमी शमी लछी पिता शंकर जाति भील निवासी ग्गाम 0.154

दोलत पिता पुन्या सुकलीबाई बेवा पुन्या जाति तड़वी भील निवासी ग्प्रम 0.073

पेमा पिता मांगू जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

0.093

कपिल आनंद पिता हीरालाल गेंदाबाई बेवा हीरालाल जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम

0.089

भुरेलाल पिता रूपाजी जाति सिर्वी निवासी ग्गाम

0.080

गनसिंग पिता मंगल्या जाति भील निवासी ग्प्रम

0.097

राधु बद्री दीपक सिकदार ध्यानसिंग पिता सुखलाल केशर बेवा सुखलाल सुमन गौरा जानू पिता सुखलाल जाति तडवी निवासी ग्प्रम

0.085

मनीबाई गीताबाई पिता बिशन जाति तड़वी भील निवासी ग्गप्रम [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

4998

खसरा नम्बर

स.कं.

हक का प्रकार

व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार

अर्जन का

क्षेत्र(हे.)

2

3 1

24

23/3

भूस्वामी 25

23/6 भूस्वामी 26

23/11

भूस्वामी 27

भूस्वामी

}

27/3 27/9

28

भूस्वामी

27/8]

29

भूस्वामी

36/2 ] 37

30

43/6 भूस्वामी 31

43/7

भूस्वामी 32

भूस्वामी

45 46/2}

33

भूस्वामी

48/3 49 50

34

भूस्वामी

48/4 ] 48/5

35

भूस्वामी

48/7 }

36

48/8

भूस्वामी 37 48/10

भूस्वामी

6

5

4

0.077

निजी

भीमसिंग कैलाश पिता मांगीलाल बायजा बेवा मांगीलाल छगन खजान पिता नन्दला पप्पु रामसिंग पिता शंकर, कमली बेवा शंकर, सुमी, शमी, लछी पिता शंकर जाति भील निवासी ग्गाम 0.064

निजी

मोहन सोहन शोभाराम पिता कालु ना.बा. गा.गौरीबाई बेवा कालु व गौरीबाई बेवा कालू जाति तड़वी भील निवासी ग्प्रम

0.064

निजी

शांताबाई पति दोलत जाति भील निवासी ग्गाम

0.218

निजी

मोतिलाल पिता हरजी जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

0.170

निजी

राजेन्द्र पिता गोविन्द शांताबाई बेवा गोविन्द जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम निजी

0.166

कैलाश पिता भीका जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

0.360

निजी

लीलाबाई कलाबाई सुमन कुसुम शान्ता मंधु पिता भाना वाली बेवा भाना जाति सिर्वी निवासी ग्ाम 0.600

निजी

राहुल रवि ममता पिता भगवान लक्ष्मी बेवा भगवान जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम 0.182

निजी

विजय अजय पिता रन्छोड गीताबाई बेवा रन्छोड जाति सिर्वी निवासी ग्ाम 0.235

निजी

भगवान पिता कानाजी जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

निजी

0.307

कैलाश पिता भीका जाति सिर्वी निवासी. ग्प्रम

निजी

0.153

गोकुल पिता झापडुसा जाति दशोरा निवासी ग्प्रम

निजी

0.109

रन्छोड पिता मनाजी जाति सिर्वी निवासी ग्गाम

0.105

निजी

ओमप्रकाश पिता नाथुलाल जाति सिर्वी निवासी ग्गाम 4999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

खसरा नम्बर

स.कें.

हक का प्रकार

व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार

अर्जन का

क्षेत्र(हे.)

3

2

1

38

51/2 भूस्वामी 39

भूस्वामी

69 70 71 72

75

40

भूस्वामी 41

भूस्वामी

}

77/1 77/2 416/2 ;

42

83/1 भूस्वामी 43

भूस्वामी

87/11 88/4 ]

44

88/1

भूस्वामी 45

भूस्वामी

88/3 89/25

46

91/3

भूस्वामी 47

91/5 भूस्वामी 48

91/6 भूस्वामी 49

91/8

भूस्वामी 50

92/5

भूस्वामी 51

92/6

भूस्वामी 52

भूस्वामी

93/11 111/25

6

5

4

0.040

निजी

कैलाशचन्द पिता कृष्णराव जाति बाह्मण निवासी ग्गप्रम

0.226

निजी

भगवान पिता नैना जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

0.206

निजी

दुधा पिता नैना जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

0.270

निजी

कैलाश पिता ऊँकार जाति सिर्वी निवासी ग्ाम

0.222

निजी

जगदीश, रामलाल पिता बाबुलाल, लक्ष्मी पिता बाबुलाल , जानुबाई बेवा बाबुलाल जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम 0.117

निजी

शंकर पिता बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

0.117

निजी

संतोष पिता बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम

0.250

निजी

बालीबाई पति बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम

निजी

0.097

राजा, रजनी, अनिता पिता शिवराम, माया बेवा शिवराम जाति काछि निवासी ग्प्रम 0.101

निजी

मथुराबाई बेवा रामा जाति काछि निवासी ग्गप्रम

निजी

0.052

मंगुबाई पति लालाजी जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम

0.105

निजी

मंगुबाई पति लालाजी जाति सिर्वी निवासी ग्गाम

निजी

0.113

गोपाल पिता रतना जाति माली निवासी ग्प्रम

निजी

0.195

भगवान पिता रतना जाति माली निवासी ग्गाम

निजी

, 0.028

रामू पिता रतना जाति माली निवासी ग्गप्रम 5000

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

खसरा नम्बर

स.कें.

हक का प्रकार

भूमि का प्रकार व्यक्ति का नाम और पता

अर्जन का

क्षेत्र(हे.)

2

3

4 1

53

निजी

भूस्वामी

111/7 9/2 }

54

निजी

भूस्वामी

93/31 111/8

55

निजी

भूस्वामी

: 111/41 112/15

56 111/9

निजी

भूस्वामी

57 111/10

निजी

भूस्वामी

58 112/3

निजी

भूस्वामी

59

निजी

भूस्वामी

113} 114

115/21 116

60

निजी

भूस्वामी

61

निजी 222/5 भूस्वामी

62 227/2

निजी

भूस्वामी

63 227/3

निजी

भूस्वामी

64

227/4

निजी

भूस्वामी

65

निजी

भूस्वामी

227/5]

66

निजी

भूस्वामी

227/6 }

67

निजी

भूस्वामी

229/1 ]

229/3

5

6

0.044

हरी पिता रतना जाति माली निवासी ग्गाम

0.044

भगवान पिता रतना जाति माली निवासी ग्गप्रम

0.235.

सत्यनारायण पिता पुनाजी मिश्रीबाई बेवा पूनाजी जाति माली निवासी ग्ाम

0.044

गोपाल पिता रतना जाति माली निवासी ग्गाम

0.044

शंकर पिता रतना जाति माली निवासी ग्गाम

0.101

नरेश पिता लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्प्रम

0.332

चतरसिंग भारत रतनसिंग कन्हैया कृष्णा पिता मदन कन्हैया कृष्णा ना.बा. गा. चनन बेवा मदन जाति भीलाला निवासी ग्गाम

0.242

अजीज हमीद पिता इलाहीबक्ष एहमद कालु पिता बशीर हसीना पति कामिल सादिक शोहराब खलील पिता रशीद हसीना बेवा रशीद रफीक शफी मुबारिक जलील पिता मजीद रशीदा बेवा मजीद अकबर आरिफ आसिक पिता लियाकत हसीना बेवा लियाकत कालु पिता बशीर जाति पिंजारा निवासी ग्गाम

0.420

आयुष पिता वासुदेव ना.बा.गा. ज्योति पति वासुदेव जाति कुलमी निवासी ग्गप्रम

0.044

भोल्या पिता टन्दु जाति भीलाला निवासी ग्प्रम

0.016

दिनेश पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्गप्रम

0.178

मनोहर पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्गप्रम

+0.081

काशीराम पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्गाम

0.036

सरस्वतीबाई पति भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्प्रम

0.315

लवकुमार पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता निवासी ग्गाम भाग 1 ]

खसरा नम्बर

स.क.

5001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का

प्रकार

हक का प्रकार

4

2

3

1

229/5

निजी 68

भूस्वामी

233

69

निजी

भूस्वामी

234

70

निजी

भूस्वामी

266/2

निजी 71

भूस्वामी

72 266/4

निजी

भूस्वामी

73

निजी 267/3/1 भूस्वामी

74 267/3/2

निजी

भूस्वामी

75 267/5

निजी

भूस्वामी

76 267/6

निजी

भूस्वामी

योग

अर्जन का क्षेत्र(हे .)

6

5

0.202

कुशकुमार पिता लक्ष्मानारायण गुप्ता निवासी ग्गाम

0.024

सीताराम गणपत लक्ष्मण पिता पेमा अन्नपुर्णा द्वारकी पिता पेमा झबु बेवा पेमा जाति भारूड निवासी ग्गप्रम ..

0.068

लक्ष्मीनारायण पिता मकुन्दराम गुप्ता निवासी ग्प्रम

0.186

विकाश पिता कैलाश जाति सिर्वी निवासी ग्ग्रम

0.024

तुलाराम पिता दयाराम जाति तेली निवासी ग्गाम

0.160

विकाश पिता कैलाश जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम

0.068

हरिश पिता कैलाश जाति सिवीं निवासी ग्प्रम

0.020

दिनेश पिता मेघन जाति भारूड निवासी ग्गाम

0.222

सुखलाल पिता मेघन जाति भारूड निवासी ग्गाम

12.227

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा । अर्थात् कय / विकय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदिकोई हो , फाइल किए जा सकेगे ।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा -6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नही होंगे । [भाग 1 5002

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-243-अ-82-2016-17 क्र. 5341 - रीडर- भू- अर्जन -2017 ,

(अधिनियम की धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013) कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बडवानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांव माइनर एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेगांवा तहसील - बड़वानी जिला- बड़वानी में 11.680 हेक्टर भूमि अपेक्षित है , अर्थात् 28.84 एकड (सामाजिक समाघात मूल्याकंन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नही । ) :-

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बडवानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांव माइनर एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना हैं । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील- निरंक के ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है । इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बडवानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर , सेगांव माइनर एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेगांवा तहसील - बड़वानी जिला- बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

स.के. खसरा नम्बर

व्यक्ति का नाम और पता हक का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन का

क्षेत्र(हे .)

1

2

3

4

6

5

0.108

1

2/1 भूस्वामी निजी भूमि

शफीमोहम्मद , रफीमोहम्मद पिता गनी मोहम्मद , जाति लोहार, निवासी-ग्राम

0.475

2

4/2 भूस्वामी निजी भूमि

समीना बेवा आबुतराव साबीर, मुस्तफा , रशीदा पिता आबुतराव साबीर, जाति बोहरा निवासी-ग्राम भाग 1 ]

5003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

खसरा नम्बर

स.क.

हक का प्रकार

व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार

अर्जन का

क्षेत्र(हे .)

3

2

1

3

5/1 भूस्वामी 4

5/2 भूस्वामी 5

5/3 भूस्वामी 6

12/1 भूस्वामी 7

12/2 भूस्वामी 8 12/3 पैकि भूस्वामी 9

12/4 भूस्वामी 10

भूस्वामी

12/5क 13

11

15/3 भूस्वामी 12 15/4/1 भूस्वामी 13 15/4/2 भूस्वामी 14

भूस्वामी

19 1872 }

15

20/2 भूस्वामी 16 21/1 पैकि भूस्वामी 17

भूस्वामी

21/1/1 पैकि

22/3

18

भूस्वामी

}|

22/5 22/8

19

भूस्वामी

22/7 '} 22/4/17

6

4

5

0.150

निजी भूमि

डॉ. भूषणकुमार पिता जगतनारायण, मनीषा पति भूषणकुमार सक्सेना, निवासी-ग्राम

0.135

निजी भूमि

डॉ. भूषणकुमार पिता जगतनारायण, मनीषा पति भूषणकुमार सक्सेना, निवासी-ग्राम

0.175

निजी भूमि

बाबूलाल पिता रूखडु जाति सिर्वी निवासी-साकिन देह

0.150

निजी भूमि

रूकमणीबाई पति राजाराम जाति काछी निवासी-ग्राम

0.115

निजी भूमि

बुदिया पिता पोमडया जाति काछी साकिन-देह

0.130

निजी भूमि

शंकर पिता पोमडया जाति काछी साकिन- देह

0.155

निजी भूमि

गोविन्द पिता पोमडया जाति काछी , निवासी-ग्राम

0.245

निजी भूमि

गोपीलाल पिता उदिया जाति काछी, निवासी-ग्राम

0.165

निजी भूमि

दुदा पिता मूला जाति सिर्वी, साकिन-देह

0.175

निजी भूमि

राजू पिता पना जाति सिवीं, साकिन-देह

0.175

निजी भूमि

जितेन्द्र पिता पना जाति सिर्वी निवासी-ग्राम

0.020

निजी भूमि

दुदा पिता मूला जाति सिर्वी, साकिन- देह

0.230

निजी भूमि

पूनमचंद पिता वेडिया जाति काछी, निवासी-ग्राम

0.170

निजी भूमि

दुधा पिता मूला जाति सिर्वी , निवासी-ग्राम

0.135

निजी भूमि

मनोज पिता राधाकृष्ण महाजन, निवासी-ग्राम

0.600

निजी भूमि

रामा पिता नारायण जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.310

निजी भूमि

पियुष पिता दामोदरजी पुरोहित, सुशील पिता लक्ष्मीनारायण सोनी, निवासी-ग्राम 5004

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

खसरा नम्बर

स.कं.

हक का प्रकार

3

2

20 22/4/2

व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्र(हे.)

6

5

4

0.025

निजी भूमि

भूस्वामी 21

दुदा पिता टिकम जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.185

निजी भूमि

भूस्वामी

23 25 26 27/1पैकि

22

24/1

रियाजुददीन, अकीमुददीन, नजमुददीन, सेफुउददीन पिता सिराजुददीन जाति पठान, निवासी-ग्राम 0.057

निजी भूमि

भूस्वामी 23

जया पति अजय जाति कुलमी, निवासी-ग्राम

0.299

निजी भूमि

भूस्वामी

24/4 24/5 24/6 पैकी

24

हुकुमचंद, जगदीश पिता भूरेलाल, धनुबाई , लता पिता भूरेलाल , प्रभाबाई बेवा भूरेलाल जाति काछी, निवासी-ग्राम 0.350

निजी भूमि

भूस्वामी

47/3 48/3

25

49/2

मोती पिता उदीया जाति सिर्वी, साकिन-देह

0.165

निजी भूमि

भूस्वामी 26 49/3

ओमप्रकाश पिता रामलाल जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.050

निजी भूमि

भूस्वामी 27

ओमप्रकाश पिता रामलाल जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.025

निजी भूमि

भूस्वामी

53/12 ]

28

नानुराम पिता बुदिया जाति काछी, निवासी-बड़वानी 0.060

निजी भूमि

भूस्वामी

53/10 ]

54/2} 54/3

29

जगन्नाथ पिता बुदीया जाति काछी, निवासी-बडवानी 1:395

निजी भूमि

भूस्वामी 30

54/4

भगवान, शंकर पिता लालू जाति सिर्वी साकिन-देह

0.140

निजी भूमि

भूस्वामी 31

59/2 भूस्वामी

शंकर पिता लालुजी जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.110

निजी भूमि

32

59/4

जीवनलाल पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी-करी

0.110

निजी भूमि

भूस्वामी 33

गणेश पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी-करी

0.190

निजी भूमि

59/5 भूस्वामी 34

मनोहर पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी-करी

0.405

निजी भूमि

60/1 भूस्वामी 35

60/2

सिरवटीबाई पति प्रेमसिंग पटेल,जाति बारेला, निवासी- सुस्तीखेडा 0.195

निजी भूमि

भूस्वामी

सुदामा पिता मांगीलाल जाति कुलमी, साकिन-देह 5005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

खसरा नम्बर

से .

हक का प्रकार

3

2

36 60/5. भूस्वामी 37

60/6 भूस्वामी 38

60/7 भूस्वामी 39

भूस्वामी

61/47 61/5

40 61/10 भूस्वामी 41

व्यक्ति का नाम और पता भूमिका प्रकार

अर्जन का क्षेत्र(हे . )

6

5

4

0.360

निजी भूमि

सहदेव पिता मांगीलाल जाति कुलमी,साकिन- देह 0.260..

निजी भूमि

सत्यनारायण पिता मांगीलाल , जाति कुलमी, निवासी-कुण्डिया 0.185

निजी भूमि

सुदामा,सहदेव, सत्यनारायण पिता मांगीलाल,जाति कुलमी, निवासी-ग्राम 0.210.

निजी भूमि

सुदामा, सहदेव, सत्यनारायण पिता मांगीलाल,जाति कुलमी , निवासी-ग्राम 0.040

निजी भूमि

कमलेश पिता यशवन्त जाति ब्राहम्ण, निवासी-ग्राम

0.060

निजी भूमि

61/12 ] भूस्वामी 42 62/5 भूस्वामी 43 62/6 भूस्वामी 44

62/7 भूस्वामी 45 73/14 भूस्वामी 46

73/17 भूस्वामी

कलाबाई पिता चम्पालाल जाति कलाल, निवासी-ग्राम

0.099

निजी भूमि

निर्मला पति कैलाश शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी-ग्राम

0.099

निजी भूमि

मंजू पति राजेन्द्र, जाति ब्राहम्ण, निवासी-बडवानी 0.099

निजी भूमि

लतीफ पिता रशीद, सायना पति सादीक जाति पिंजारा निवासी- बडवानी 0.059

निजी भूमि

राधाकृष्ण, पिता बालकृष्ण जाति महाजन, निवासी-ग्राम 0.043

निजी भूमि

47

73/19

मनोज पिता काशीराम जाति जाट, निवासी-ग्राम

0.023

निजी भूमि

भूस्वामी 48 73/20 भूस्वामी

सुरेश पिता गोकुल , ममता पति सुरेश जाति चमार, दलजीतसिंह , नरेन्द्रसिंह पिता धरमसिंह जाति सिक्ख निवासी-ग्राम

0.023

निजी भूमि

77/3

49

79/4

बलवीरसिंह पिता धरमसिंह जाति सिक्ख, जीवनलाल पिता गोकुल जाति चमार , निवासी-ग्राम 0.690

निजी भूमि

भूस्वामी

}

79/5

50

राधाकृष्ण, पिता बालकृष्ण जाति महाजन, निवासी-ग्राम 0.055

निजी भूमि

80/3 भूस्वामी 51

भूस्वामी

82/3 ]}

गोपाल पिता मना, जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.305 /

निजी भूमि

शंकर पिता भगवान जाति सिर्वी, साकिन-देह 5006

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

खसरा नम्बर

स.के.

हक का प्रकार

व्यक्ति का नाम और पता भूमि कां प्रकार

अर्जन का

क्षेत्र(हे.)

2

3 1

52

भूस्वामी

82/7 83/25 }

53

82/9 भूस्वामी 54

94/2 भूस्वामी 55

94/4 भूस्वामी 56

94/5 भूस्वामी 57

भूस्वामी

98/1

58 98/2 भूस्वामी

99/1

59

भूस्वामी

100/1 }

योग

6

5

4

0.030

निजी भूमि

नारायण पिता भगवान, नन्दु बेवा भगवान जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम 0.375

निजी भूमि

राजू पिता भानालाल जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.060

निजी भूमि

कमलाबाई पति राधाकृष्ण सराफ निवासी-ग्राम

0.028

निजी भूमि

सूरज पिता राजेन्द्र जाति जैन निवासी-बडवानी

0.028

निजी भूमि

यश पिता महेश जाति ब्राहम्ण निवासी-ग्राम

0.360

निजी भूमि

हिरा पिता घीस्या जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.235

निजी भूमि

शंकर पिता दीपा जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम

0.375

निजी भूमि

जगदीश , शंकर पिता खेमा, जाति सिर्वी, साकिन-देह

11.680

1

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू- अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा। अर्थात् कय / विकय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगे ।

सचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है प्र.अत धारा -6 की उपधारा 2 ' क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा -10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश

शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्र. 1300- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.130 (2) मनगवां

(1) रीवा

हनुमन्ता (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना के पिपरवार (5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला-रीवा (म. प्र. ) . वितरक नहर के अन्तर्गत हनुमन्ता मानइर नं . 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर

स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1302 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.680

(3) तिवनी

(1) रीवा

(2) मनगवां

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा ( म. प्र. ) . वितरक नहर के अन्तर्गत तिवनी

(6) बाणसागर परियोजना के पिपरवार माइनर नं. 1 एवं 2 की सबमाइनर तथा तिवनी माइनर नं. 3 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

5008

क्र. 1304- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

1.710

करौंदा

(1) रीवा मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर बाणसागर परियोजना के पिपरवार संभाग, रीवा जिला- रीवा ( म. प्र. ) . वितरक नहर के अन्तर्गत तिवनी माइनर नं. 3 , तिवनी माइनर नं. 1 कीसबमाइनर, तिवनी माइनर नं. 2के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1306- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में) (2)

5.842

मनकहरी

(1) रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(3) (4) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर बाणसागर परियोजना के अंतर्गत संभाग , रीवा जिला-रीवा ( म. प्र. ) . लौवा वितरक की लौवा सबमाइनर नं. 4 एवं मनकहरी माइनर की सबमाइनर नं . - 1 में आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 1308- प्रशा.- भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.012

(3) मनवाही-453

(1) रीवा

(2) सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1310 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.102 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) मुड़ियारी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मुड़ियारी माइनर की सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1312- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , 5010

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

4.752 सिरमौर

रीवा

गुहिया

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की गुहिया माइनर एवं सबमाइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1314- प्रशा. - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

3.736

रिमारी

सिरमौर

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना की रिमारी माइनर के अंतर्गत सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1316-प्रशा. - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , 5011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.361

(3) डेल्ही

(2) सिरमौर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना की रिमारी माइनर के अंतर्गत सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1318- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.571 (1) रीवा

(3) कटकी

(2) सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1320- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

5012

अनुसूची के खाने ( 5 ) . में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

.भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

1.824 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) बैढ़ौआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ).

(6) बाणसागर परियोजना की बैढ़ौआ माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1322 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) 1.440 (1) रीवा

मदनुआ -513

(2) रायपुर कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला-रीवा (म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत . क्योंटी मुख्य नहर की बुढ़िया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1324- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता 5013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

(1)

2.123

कठेरी

मनगवां

रीवा

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला-रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की कठेरी माइनरमें आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1326 - भू- अर्जन.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.063

सथनी

सिरमौर

रीवा

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला -रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत लौवा वितरक की लौवा सब- माइनर नं. -4 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1328- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

5014

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

(1)

2.512 मनगवां धौरहरा

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा जिला- रीवा ( म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं. - 1 एवं 2 में आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1330- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) (2) (3)

0.012 रीवा

बुढ़िया

रायपुर कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की बुढ़िया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1332- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची भाग 1 ]

5015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) (2) (3)

0.554 रीवा मनगवां बेलवा

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं. - 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. 1334- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

8.500 रीवा

कुइयां खुर्द 93

रायपुर

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1336 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 5016

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

2.500

(3) नीवी

(1) रीवा नईगढ़ी

ब्योह -533

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1338 - प्रशा .- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

4.500 (1) रीवा नईगढ़ी नीवी

लखन-534

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा (म. प्र. ) .

क्र. 1340 - प्रशा. - भू- अर्जन -2017.-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

2.500 (1) रीवा

(3) नीवी -271

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

5017

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 1342 -प्रशा. - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3) नीवी-272

2.000 मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र . 11 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

क्र. 1344- प्रशा. - भू- अर्जन-2017 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

3.000 (1) रीवा

(3) बुसौली न.-

मनगवां

2.381

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1346- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.500 (1) रीवा

(2) मनगवां

(3) बुसौली न. - 1 , 380

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

5018

क्र. 1348 - प्रशा. - भू- अर्जन -2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल तहसील

(हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) 4.000 रीवा मनगवां पुरवा-310

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र. ) .

क्र. 1350- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(हे. में)

(4) (2)

2.500 (1) रीवा मनगवां

(3) अधिहा भाई न. 2, 11

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

5019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 1352 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.500 (1) रीवा

(2) मनगवां

(3) बुसौली न.- 3,382

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृतं अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा (म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 1354- प्रशा. - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिकाविवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में) (2)

(3) नीवी

(4) 3.000 (1) रीवा नईगढ़ी

शिवरतन-550.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र. ) .

क्र. 1356- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 [भाग 1 5020

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(4)

(5)

(2) (3)

(1)

4.500

रीवा मनगवां मढ़ी-436

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद , दिनांक 9 मार्च 2017

प्रकरण क्र. 01 - अ- 82 - भू- अर्जन- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं

अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल

तहसील नगर/ग्राम ख. नं. एवं

जिला

रकबा

हेक्टेयर

( 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (6)

(7)

(5)

(4)

(1) (2) (3)

0.052

होशंगाबाद सोहागपुर ग्राम माछा

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सोहागपुर.

ख. नं. 489 रकबा 1.874 में से.

शोभापुर- माछा मार्ग पर कुब्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

0.061

होशंगाबाद सोहागपुर ग्राम तिधडा

197/2 रकबा 2.428 में से.

योग .. 0.113

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - शोभापुर माछा मार्ग पर कुब्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5021

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 अगस्त 2017

पत्र क्र. 1358 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- जोन्ही-213

(घ) क्षेत्रफल-5.074 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.143

361

0.065

360

0.018

432

0.023

433

0.053

435

431

0.038

430

0.001

0.002

436

437

0.051

0.064

454

0.009

446

0.056

447

0.011

445

0.009

449

0.030

448

0.060

474

0.028

523

0.024

522

0.240

519

(2)

(1)

0.009

528

0.003

515

0.155

529

0.096

532

534

0.008

0.037

20

0.092

252

0.220

248

0.073

247

0.103

246

0.018

224

0.047

223

225

0.013

243

0.055

242

0.125

0.001

229

0.003

45

0.108

241

46

0.043

0.010

240

0.336

105

104

0.059

107

0.029

108

0.174

0.041

114

0.076

115

113

0.013

116

0.111

0.017

117

0.083

118

0.077

138

0.058

137

0.071

136

0.060

47

0.425

43

0.093

37

0.261

31

0.552

2

0.008

533

4.688

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.019

359

0.020

462 5022

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

(2)

(1)

0.127

253

0.009

135

0.057

133

130

0.154

0.386

म. प्र. शासन की भूमि का योग

5.074

अ + ब का कुल योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1360- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-कौवाढ़ान -114

(घ) क्षेत्रफल-3.336 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

212

0.297

0.228

207

0.086

206

171

0.035

0.063

173

0.157

176

0.001

175

0.156

177

0.068

149

0.088

146

0.008

147

0.093

148

(2)

(1)

142

0.095

0.006

141

0.112

140

0.004

122

0.080

125

0.141

126

128

0.291

0.108

88

0.050

89

0.252

83

0.081

82

0.173

81

0.084

131

0.052

130

0.172

132

2.981

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.001

219

0.119

220

0.034

213

0.101

218

0.098

215

0.002

214

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.355 अ + ब का कुल योग 3.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1362- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर 5023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-नौवस्ता-325

(घ) क्षेत्रफल-0.751 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि.

0.105

666

0.394

608

0.002

611

0.006

610

0.011

609

0.086

601

0.001

604

0.007

600

0.013

598

0.046

597

0.005

596

0.066

591

0.742

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.009

665

0.009

म. प्र. शासन की भूमि का योग

अ + ब का कुल योग 0.751

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1364- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- भोलगढ़ -483

(घ) क्षेत्रफल-6.095 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.254

832

0.007

831

0.026

769

0.384

770

762

0.030

0.002

761

0.181

738

0.288

736

0.234

731

0.087

728

0.054

729

0.007

727

0.003

726

0.182

842/726

0.008

725

0.139

724

0.004

722

0.052

732

0.024

734

0.048

735

0.104

733

0.155

685

0.023

686

0.122

740

0.037

741

0.091

742

0.024

745

0.006

743

0.047

744

0.099

746

0.060

619

0.006

620

0.035

618

0.079

624

0.041

625

0.118

606

0.011

605

0.016

220 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

5024

(2) (1)

0.126 604

0.009 603

0.070 222

0.012 223

0.073 149

0.005 150

0.025 151

0.066 152

0.012 146

0.002 147

0.016 132

0.118 131

0.017 260

0.030 259

0.033 261

257

0.017

0.026 265

266

0.047

0.003 286

0.032 267

0.005 268

0.055 284

0.016 273

0.068 283

0.047 282

0.002 291

0.096 292

0.034 280

0.040 386

0.066 385.

0.034 383

0.066 380

0.015 382

0.077 381

369

0.098 370

0.147

0.038 367

0.014 366

0.252 360

0.012 359

0.044 358

0.157 8

0.023 11

0.245 28

0.002 29

(2)

(1)

0.020

26

0.101

36

0.101

39

0.009

38

0.012

62

0.010

63

0.100

61

0.006

60

0.002

320

0.032

321

0.064

322

0.041

325

0.025

326

0.017

328

6.020

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.013

49

0.010

225

0.021

133

0.031

221

0.075

म. प्र. शासन की भूमि का योग

अ + ब का कुल योग 6.095

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1366- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर 5025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- वैजनाथ-457

(घ) क्षेत्रफल-0.918 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.007

1147

0.041

1148

0.031

1151

0.146

1152

0.116

1535

0.194

1536

0.106

1537

0.275

1538

0.002

1150

0.918

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग

अ ब का कुल योग 0.918

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1368 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - हुजूर

(ग) ग्राम- धौचट-302

(घ) क्षेत्रफल-2.295 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.282

9

0.018

10

0.213

34

33

0.159

0.132

27

0.015

28

17

0.164

0.066

24

25

0.160

0.009

26

22

0.039

0.183

339

0.058

161

0.086

162

0.231

163

0.016

182

0.063

181

0.004

180

0.096

184

0.070

185

0.030

189

0.099

187

0.077

186

2.270

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब- म. प्र. शासन की भूमि

153

0.025

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.025

अ + ब का कुल योग 2.295

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

5026

पत्र क्र. 1370- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- खम्हरिया -127

(घ) क्षेत्रफल-2.249 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.020

172

0.067

171

0.097

166

0.056

165

0.023

119

0.157

121

0.111

135

0.170

134

0.010

132

0.281

133

0.050

120

0.128

99

0.052

49

0.147

48

0.001

27

0.018

28

0.054

29

0.092

30

0.025

31

0.020

34

0.031

35

0.002

36

0.003

37

0.168

19

(2)

(1)

20

0.015

0.105

17

0.004

16

0.239

15

0.008

13

2.154

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.018

173

0.046

167

0.003

168

0.028

100

0.095

म. प्र. शासन की भूमि का योग

2.249

अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1372- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- महिदल -509

(घ) क्षेत्रफल-5.390 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.114

199

0.011

200 5027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) (1)

0.010 198

0.043 201

0.019 208

0.014 204

0.087 209

0.167 210

0.026 188

0.78 183

0.017 182

0.012 172

-0.052 171

0.034 170

0.006 169

0.018 123

0.110 126

0.012 127

0.009 125

0.144 134

0.072 135

0.009 138

0.106 139

0.155 104

0.088 99

0.240 101

0.212 219

0.256 220

0.025 221

0.015 166

0.055 165

0.104 164

0.140 266

0.014 265

0.024 263

0.111 262

0.020 261

0.173 260

0.055 254

0.170 259

0.001 256

0.011 255

0.011 309

(2)

(1)

0.040

287

0.052

286

0.061

288

0.010

289

0.032

291

0.035

292

0.167

299

0.010

298

0.098

350

0.014

351

0.050

352

0.208

357

0.084

663

0.085

662

656

0.031

0.037

654

0.017

652

0.024

651

0.057

649

0.021

641

0.056

642

0.112

638

0.006

517

0.047

516

0.020

518

515

0.008

0.005

521

0.036

513

0.075

522

0.060

507

0.004

508

0.102

506

0.037

501

0.028

500

0.041

495

0.033

494

0.004

491

0.013

493

0.063

449

0.046

450

0.070

482 5028

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

(2)

(1)

0.081

479

0.065

478

0.059

477

0.054

473

553

0.018

0.041

514

0.001

486

5.368.

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.002

152

0.006

499

0.014

660

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.022 अ + ब का कुल योग 5.390

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आंवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 18 अगस्त 2017

पत्र क्र. 1374 - प्रका.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग ) ग्राम- वढ़रखा

(घ) क्षेत्रफल-0.856 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.010

49

(2)

(1)

0.084

50

0.007

55

0.026

53

100

0.055

0.018

78

0.017

99

0.024

98

0.024

110

0.012

111

0.021

273

0.052

114

0.007

158

0.106

159

0.014

176

0.015

174

0.002

187

0.061

217

0.017

218

0.020

205

0.024

204

0.005

229

0.060

232

0.082

233

0.045

234

0.004

177

0.020

175

0.832

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.005

224

0.019

188

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.024 0.856 अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

5029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1376 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - सतना

(ख ) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम-मगराज

(घ) क्षेत्रफल-1.836 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.030

399

0.002

318/2

0.006

402

396

0.154

404/1

0.052

0.002

404/2

0.040

387

0.043

389

0.047

390

391

0.044

0.012

304/2

305/2

0.145

0.010

372

0.120

371

0.034

365

0.062

311/1

0.024

311/2

0.062

290

289

0.013

226

0.032

0.056

213

0.037

229

232

0.002

0.030

207

0.007

208

(1)

(2)

0.028

205

0.022

204

0.040

203

0.074

196

0.062

194

0.014

195

0.002

191

190

0.004

76

0.010

75

0.032

0.005

78

77

0.048

0.006

79

0.020

80

0.036

71

0.006

70

0.044

69

0.006

68

67

0.143

0.010

66

0.002

64

51/1

0.092

0.008

51/2

0.044

52

1.824

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.012

41

0.012

1.836

म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 12 एवं 13 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1378- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

5030

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील - अमरपाटन

(ग ) ग्राम- सन्नेही सिगटी

(घ) क्षेत्रफल-0.768 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

84

0.018

0.115

96

0.054

94

0.006

86

0.040

88

0.083

89

0.024

90

0.056

154

0.023

155

0.023

158

0.006

160

0.019

161

0.005

217

213

0.033

0.017

214

0.015

215

0.003

212

0.023

239

0.074

240

0.010

241

0.023

261

0.058

247

0.001

244

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 0.729

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.037

248

0.002

238

म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग 0.039 0.768

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 21 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1380-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम-बिगौड़ी

(घ) क्षेत्रफल-4.005 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

148

0.070

0.052

149

0.103

144

0.022

142

0.008

151

0.070

161

0.062

160

0.200

162

0.100

163

0.003

158

0.017

153

0.112

165

0.184

169

0.023

170

0.284

171

0.026

173

0.102

181

0.126

180

0.018

182 5031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) (1)

0.087 183

0.100 263

0.002 261

254

0.113

0.033 255

0.026 253

0.030 252

0.171 251

0.050 200

0.003 201

0.055 245

0.072 244

0.003 242

0.046 243

0.050 230

0.033 436

435

0.021

0.001 434

0.064 433

432

0.052

0.033 431

430

0.009

0.006 428

0.129 146

0.073 140

0.012 139

0.084 138

0.045 129

0.067 128

0.090 117

100

0.008 111

0.080

0.042 110

0.002 109

0.039 108

107

0.004

0.054 52

0.009 56

0.023 59

0.014 58

0.048 60

0.036 66

0.024 65

(2)

(1)

0.040

64

0.050

68

0.013

70

73

0.051

0.060

74

0.006

75

0.113

80

0.009

81

3.867

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.017

150

0.100

192

0.021

714

0.138

म. प्र. शासन की भूमि का योग

4.005

अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1382- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- करियापतेर

(घ) क्षेत्रफल-0.839 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.065

80

78

0.009 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

5032

(1)

(2)

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

0.027

77

अनुसूची

79

0.017

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.018

99

0.040

(क) जिला-रीवा

95

(ख) तहसील- मनगवां

0.053

98

(ग) ग्राम- सिरैया-545

0.018

216

(घ) क्षेत्रफल-0.147 हेक्टेयर .

0.054

217

खसरा नं.

0.016

211

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 0.028

210

(2)

(1)

209

0.045

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.050

207

0.147

54

0.030

206

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.147 0.027

205

0.012

229

ब-म. प्र. शासन की भूमि 204

0.058

0.023

203

म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.147 0.019

201

0.115

196

0.005

193

0.042

192

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

0.014

191

0.044

190

0.829

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.010

90

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.010

0.839

अ + ब का योग

पत्र क्र. 1386 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जनं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 14" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- अमहा-7

(घ) क्षेत्रफल-4.821 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि पत्र क्र. 1384- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

0.060

718 5033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) (1)

730

0.011

0.076 719

0.197 720

722

0.010

0.210 723

0.076 724

725

0.010

0.129 699

0.088 698

0.119 684

0.110 624

0.060 678

0.113 633

0.013 634

635

0.046 636

0.043

0.010 637

0.124 631

0.012 629

630

0.137

0.037 512

0.078 509

508

0.107 507

0.147

0.003 510

0.166 495

0.036 499

0.022 498

0.018 496

0.026 486

0.084 487

0.066 482

0.048 465

0.038 466

0.023 468

0.005 469

0.074 467

431

0.043

0.001 434

0.014 433

(2)

(1)

0.035

428

0.080

427

0.007

426

408

0.062

0.024

390

0.074

389

0.041

376

0.042

378

372

0.080

0.055

368

367

0.014

0.028

369

0.060

191

0.042

190

0.002

189

721

0.006

0.003

730

0.067

729

0.005

728

0.009

726

0.009

506

0.017

646

647

0.163

0.003

648

0.152

651

650

0.010

447

0.340

0.014

446

0.053

285

0.006

791/284

0.099

284

0.010

282

129

0.103

0.006

130

0.060

131

0.005

132

0.066

133

0.005

134

0.065

117

0.006

118 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

5034

(2)

(1)

0.039

115

119

0.024

0.025

114

0.045

9

13

0.029

4.780

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

453

0.011

0.030

649

म. प्र. शासन की भूमि का योग

0.041 4.821

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1388- प्रका. - भू-अर्जन 2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- अटारी- 574-क

(घ) क्षेत्रफल-0.196 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.055

325

0.056

334

0.085

333

0.196

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग

0.196

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1390 - प्रका.- भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम-करह -37

(घ) क्षेत्रफल-0.438 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.019

114

0.060

113

0.084

112

0.013

111

11

0.003

0.015

106

105

0.021

104

0.004

0.020

103

0.015

29

0.001

99

30

0.052

0.013

31

34

0.075

0.014

33

0.007

36 5035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.010

38

0.012

39

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.438

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का कुल योग 0.438

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1392- प्रका. - भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- बरेंही -335

(घ ) क्षेत्रफल-1.321 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.084

346

0.105

343

0.108

286

0.005

281

0.066

233

0.141

228

0.018

234

0.037

239

0.103

238

0.017

153

0.061

151

(2)

(1)

0.034

152

0.026

127

126

0.139

0.020

125

0.024

124

0.013

122

0.026

121

0.040

120

0.064

117

0.065

73

0.064

75

0.056

76

0.005

71

1.321

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000 1.321 म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1394- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- दुवहाई-282

(घ) क्षेत्रफल-3.163 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.343

68 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

5036

(2)

(1)

0.013

70

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

0.130

73

0.015

72

0.080

43

पत्र क्र. 1396- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 0.286

78

0.001

41

20

0.291

0.217

21

0.132

27

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचिंत प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

0.001

28

अनुसूची

0.190

29

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.017

26

(क) जिला- रीवा

0.055

22

(ख) तहसील- हुजूर

0.103

25

(ग ) ग्राम- मध्येपुर-507

0.029

77

(घ) क्षेत्रफल-6.150 हेक्टेयर .

0.141

79

खसरा नं.

0.104

80

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 0.118

81

(1)

0.107

92

(2) अ-निजी पट्टे की भूमि

0.060

91

878

0.174 0.118

89

0.088

880

0.010

88

0.031

881

0.007

87

0.720

877

0.083

127

0.008

876

0.004

128

873

0.196 0.014

125

0.015

875

0.094

129

0.124

874

0.006

133

0.171

853

0.002

132

0.196

759

0.034

134

0.108

758

0.009

135

0.091

761

0.051

136

0.022

760

0.268

71

0.093

781

0.022

24

0.020

782

3.155

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

0.014

783

0.035

784

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.008

0.108 74

776

788

0.014

0.225

787

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.008 अ + ब का कुल योग 3.163

789

0.076

790

0.220

0.014

791

547

0.099 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

5037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) (1)

0.038 545

546

0.167

0.119 540

0.132 536

0.011 537

535

0.183

0.108 534

0.001 847

0.136 848

0.132 845

0.043 843

842

0.013

0.093 840

0.125 841

0.084 837

0.080 836

0.038 835

0.040 756

757

0.037

0.052 751

0.070 730

0.035 731

0.110 728

0.054 727

0.018 726

0.026 725

0.063 724

0.094 721

0.155 720

0.051 560

0.021 463

0.086 464

0.034 462

0.046 461

0.095 458

0.029 454

0.030 453

0.051. 452

0.026 447

0.050 446

0.010 443

0.002 444

0.008 416

(2)

(1)

0.234

421

0.008

419

0.058

358

0.016

364

0.012

365

0.003

844

0.056

415

6.045

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.053

729

0.052

561

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.105

6.150

अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1398 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- नरोरा-309

(घ) क्षेत्रफल-2.297 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.088

157

0.241

158

0.307

167

0.042

166 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

5038

(2)

(1)

0.252

143

0.002

165

0.119

21

0.068

141

0.001

23

0.060

24

0.270

140

94

0.071

0.086

93

0.103

95

0.076

104

0.077

98

0.062

102

0.078

103

0.089

110

0.137

112

0.007

113

0.017

114

0.024

111

0.020

118

2.297

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 2.297 अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 26 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. -प्रका. भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम-रूगंवा

(घ) क्षेत्रफल-1.290 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.039

60

0.138

123

0.111

120

0.032

70

0.033

119

0.042

118

0.158

71

0.015

72

0.027

104

0.002

106

0.051

105

103

0.338

0.010

147

0.005

148

0.017

98

0.051

96

0.135

97

0.001

86

0.022

84

0.001

41

0.062

85

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.290

ब- म. प्र. शासन की भूमि

अ + ब का कुल योग ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 1.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1402- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा 5039

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) ग्राम- झूसी वृत्त

(घ ) क्षेत्रफल-0.399 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.026

188

0.023

193

0.094

189

0.004

192

0.016

191

0.066

190

197

0.013

0.034

195

0.276

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.027

188/199

0.020

194

0.023

198

0.053

196

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.123 अ + ब का कुल योग 0.399

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1404-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) ग्राम- जमुनिया 158

(घ) क्षेत्रफल-0.872 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.041

54

0.146

55

0.078

52

0.020

51

0.160

50

0.010

86

0.180

87

0.199

45

0.834

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.038

1

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.038 0.872 अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1406- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

5040

(ग) ग्राम-समोगर कोठार

(घ) क्षेत्रफल-0.350

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

28

0.214

0.120

28/349

0.016

27

0.350

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग

0.350

अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1408- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम-कोठार

(घ) क्षेत्रफल-1.491

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.061

137

0.119

147

0.021

151

0.006

152

153

0.132

0.007

154

(2)

(1)

134

0.234

0.066

135

136

0.009

0.184

18

0.216

19

20

0.073

0.027

133

0.106

22

23

0.045

0.040

24

0.136

25

0.009

26

1.491

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000

1.491

अ + ब का कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 26 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1410- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- करही लामी

(घ) क्षेत्रफल-0.365

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.021

158

0.005

157 भाग 1 ]

5041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017

(2)

(1)

0.031

151

0.018

152

153

0.013

0.073

139

138

0.001.

137

0.041

128

0.105

136

0.048

111

0.009

0.365

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासुन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000

अ + ब का कुल योग 0.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 30 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1412- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग ) ग्राम- करौंदी

(घ) क्षेत्रफल-1.703

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

692

0.088

690

0.029

0.009

688

682

0.112

(2)

(1)

0.046

683

0.007

545

546

0.069

0.019

547

0.105

550

551

0.055

556

0.124

555

0.086

0.024

564

0.012

485

484

0.196

0.005

487

0.284

482

481

0.037

0.016

480

0.003

494

0.091

495

0.010

498

0.103

499

0.012

500

508

0.050

0.028

507

505

0.001

0.082

506

1.703

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 1.703 अ + ब का कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

5042

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र.434-स्था. सैट-2017.- श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ( लेखा ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों में प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया को अस्थायी रूप से, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेंगी.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) .

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. E-5958-दो- 2-64-2016 .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 10 से 12 जुलाई 2017 तक, तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 14 जुलाई 2017 तक दो, दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 5962-दो-2-30-2014.- श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 20 से 22 जुलाई 2017 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-5964- दो - 2-6-2016.- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 5966-दो- 2-26-2014.- श्री एस. के. तुरकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 20 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 5968-दो-3-420/ 80 - भाग- बारह.- श्रीमती मीना सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 184 दिवस ( एक सौ चौरासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि भाग 1 ]

और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक -1734/इक्कीस/ब ( एक) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान कीजाती है.

गणना-पत्रक

1. श्रीमती मीना सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया का नियुक्ति दिनांक : 19-11-1985 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2017 3. नियुक्ति दिनांक 19-11-1985 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 01 वर्ष, 03 माह , 20दिन.

4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 30 वर्ष, 03 माह , 20दिन.

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 1×15=15 दिन 6. कालम (4) में अंकित : 30-15 × 15-225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 240दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 36दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 204दिन नोट.-मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक -1734/ इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

5043

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र. E- 5970-दो- 3-420/80 - भाग- बारह .- श्रीमती विभावरी जोशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 202 दिवस ( दो सौ दो दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03 /इक्कीस -ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस/ब ( एक) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .

गणना-पत्रक

: 19-10-1987 1. श्रीमती विभावरी जोशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा का नियुक्ति दिनांक

2. : 30-06-2017 सेवानिवृत्ति दिनांक

: लागू नहीं 3. नियुक्तिदिनांक से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 19-10-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 29 वर्ष, 08 माह, 11 दिन.

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : लागू नहीं 6. कालम (4 ) में अंकित : 29 = 14× 15 = 210 दिन अवधि हेतु समर्पण 1×7=7 दिन अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 217 दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 15दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 202दिन 5044

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017 नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

क्र. C-3309-दो-3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व मेंदिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के एवं पश्चात् में दिनांक 12, 13, 14 एवं 15 अगस्त2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र . E - 5960-दो- 2-73-2015 .- श्री विवेक सक्सेना , ओ.एस.डी. (डी.ई. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक, चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 से 11 अगस्त 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

कमांक-एफ-3-54/ 2017 /18-5- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012 ) , की धारा 23- "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/ 54/2017/18-5, दिनांक 23/06/2017 द्वारा उक्त धारा : की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना. 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है: -

अनुसूची

क्रमांक ग्राम

खसरा क्र.

पश्चात्

/

क्षेत्रफल वर्गमीटर

में

निर्दिष्ट

विकास योजना में भू-उपयोग

उपांतरण उपांतरित भू-उपयोग

1.

12.

3.

4.

5.

6.

1.

आवासीय

ग्राम गादिया

248/2 249/2

शैक्षणिक (क्षेत्रिय एवं नगर स्तरीय )

3.892हेक्टयेर

0.786 हेक्टेयर में

से 13260.00

वर्गमीटर

योग-

13260.00 वर्गमीटर

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 September 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-09-01.35.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-09-01.35.Ordinary.