मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 35]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017- भाद्र 10, शक 1939
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,
भाग 4.-
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017
क्र. ई. - 1-284-2017-5- एक.- श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे (2008 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) , भोपाल पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
क्र. ई. - 1-280-2017-5- एक.-श्री उमेश कुमार, भाप्रसे (2009) , संचालक, एम. पी . स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.
4948
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2017
क्र. एफ- 1- (ए) -154-93- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 30 जुलाई एवं 6-7 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश काल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2017
क्र. एफ-1 ( बी) 108-2016- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ गेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-
स.क्र. लोक सेवा आयोग
द्वारा अनुशंसित
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
पदस्थापना कार्यालय / स्थल अनुपूरक सूची का
क्र.
(2)
(3)
(4) (1)
1.
01 श्री रोबिन जैन,
अनूपपुर
द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, सर्राफ राजेन्द्र रोड, मेहगांव, थाना मेहगांव , जिला भिण्ड म. प्र. 477557 .
(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
[ भाग 1 (3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी .
(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.
(5 ) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
(8 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
( 10 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
4949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
( 12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 (क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017
क्र. एफ-1 (ए) 119-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जबलपुर को 2 से 11 अगस्त 2017 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2017 के अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर के स्थान पर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत कन्याकुमारी (तमिलनाडू) भ्रमण पर जाने एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. का कार्य श्री कुमार सौरभ, भापुसे, सेनानी 6वीं वाहिनी विसबल , जबलपुर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे . उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल , जबलपुर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री आर.के. अरूसिया, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. अरूसिया , भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1- ( ए) -148-95- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8-9 , 15 एवं 16 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) अवकाश काल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2017
क्र. एफ 1 ( बी) -159-16 - बी- 4- दो. राज्य सेवा परीक्षा- 2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 96-81-2016 - चयन , दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 06 ( अनुक्रमांक 345822 ) श्री अनुराग जैन, (अनारक्षित- वर्ग ) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 6 जुलाई 2017 में यह लेख किया है कि उनका मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2015 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन हो जाने के कारण वे राज्य सेवा परीक्षा- 2014 में उप पुलिस अधीक्षक की सेवा में नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं अतः उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनका चयन निरस्त किया जाये. वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी रहेंगे तथा भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार का दावा पेश नहीं करेंगे.
(2) अतः , राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के सरल क्रमांक-06 ( अनुक्रमांक-345822 ) में उल्लेखित श्री अनुराग जैन, (अनारक्षित वर्ग ) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.
क्र. एफ-1 (बी) 159-2016- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+गेड पे 5400/- में उप 4950
पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-
लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी का नाम
स.क्र.
द्वारा अनुशंसित एवं पत्राचार का पता
पदस्थापना कार्यालय/ स्थल मुख्य सूची का क्र.
(4) (1) (2)
(3)
1.
34 श्री उदयभान बागरी ,
छतरपुर
पिता श्री उत्तम प्रसाद,
निवासी ग्राम- भटहर मेघा,
देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना
पोस्ट- श्यामरडॉडा, थाना म. प्र. 488333 .
(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम , 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
(7 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
(8 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
( 10 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूलप्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव. भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2017
क्र. एफ - 1-98-2017- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री पवन जैन , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को भारतीय उच्चायोग और ( आई.सी.सी.आर. ) के सहयोग से दिनांक 23 अगस्त से 3 सितम्बर 2017 तक लंदन (ब्रिटेन ) के दस अलग- अलग शहरों में आयोजित हिन्दी कवि 4951 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तवित किया गया है.
सम्मेलन में भाग लेने हेतु दिनांक 21 अगस्त से 15 सितम्बर 2017 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 अगस्त व 16-17 सितम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन जैन , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
(4) श्री पवन जैन, भापुसे. के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
2. विदेश यात्रा के दौरान भारतीय उच्चायोग और (आई.सी.सी.आर. ) का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री पवन जैन, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(2) श्री पवन जैन , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विपिन माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबन्ध)
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2017
क्र. एफ 1 (बी) -108-16- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 55-28-2016 - चयन, दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम ( 6 ) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है :-
नाम
सीट
श्रेणी
मैरिट क्र./अनुक्रमांक
स. क्र.
नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (2)
(3)
(6)
(5) GEN
(1) 1.
02/337238
(4) UNRF
सुश्री ड्रीमी अग्रवाल
समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 7-1-2017 के अनुपालन में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण.
2.
UNRF
04/201828
GEN
सुश्री श्रीलेखा श्रोत्रिय
उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की दि. 29- 1-2017 को लिखित सूचना के आधार पर.
STF
3.
26/284644
ST
सुश्री श्वेता जमरा
संभागीय चिकित्सा मंडल , सागर के स्वास्थ्यपरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 1-10-2016 एवं राज्य स्तरीय चिकित्सा मंडल, भोपाल के स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19-6- 2017 में इनकी ऊचाई निर्धारित मापदण्ड 155 से. मी . से कम होने के कारण भर्ती नियमों के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाना संभव न होने के कारण.
[ भाग 1 4952
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
ST
28/286682
ST
4.
सुश्री कामनी ठाकुर
समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 7-1-2017 को निरस्त करते हुए उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की दिनांक 21-3-2017 को लिखित सूचना के आधार पर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017
फा क्र . 3503 - इक्कीस- ब( दो ) , 2017.- इस विभाग के आदेश क्र. फाइल 17 ( ई ) 59-2002- इक्कीस- ब ( एक ) 06 , भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2006 के द्वारा राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 6 के अनुसार परामर्शदाता के पद पर नियुक्त की गई थी.
राज्य शासन , उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के परन्तुक में परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है :-
स्थान
नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
भोपाल
1.
श्रीमती रंजना अग्रवाल, परामर्शदाता, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल
फा क्र. 3503- इक्कीस ब( दो ) , 2017.- इस विभाग के आदेश क्र. फाइल 17 ( ई ) 95-2002- इक्कीस ब ( 1 ) 08 , भोपाल दिनांक 28 अप्रैल 2008 के द्वारा राज्य शासन , उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 6 के अनुसार परामर्शदाता के पद पर नियुक्त की गई थी.
राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 6 के परन्तुक में परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है :-
नाम
क्रमांक
(3)
(1)
1
स्थान (2) इंदौर
श्री जगजीत शर्मा, परामर्शदाता कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017
फा. क्र. 17- (ई ) -83-03-इक्कीस-ब-(एक ) -3168-2017.- विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः- 24
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 47 , 53, 67- ए, 68 , 86, 87 , 93 एवं 104 - बी तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः- 4953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
सारणी
सिविल जिले का नाम स. क्र.
(2)
विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)
विशेष न्यायालय का नाम
(3)
(1)
"47. इंदौर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 7 , विद्युत् अधिनियम के अधीन, इंदौर.
53. झाबुआ
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.
जावद
67-ए.
अपर सेशन न्यायाधीश, जावद.
नीमच.
पन्ना
68 .
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना.
86 . सीहोर
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , सीहोर.
87 . आष्टा सीहोर
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, आष्टा.
93. शाजापुर
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , शाजापुर. 104-बी. बड़नगर उज्जैन.
अपर सेशन न्यायाधीश, बड़नगर.
श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7, विद्युत् अधिनियम के अधीन , इन्दौर.
श्री ए. एस. अलवा, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.
श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अपर सेशन न्यायाधीश, जावद .
श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना.
श्री नवीन कुमार शर्मा, द्वितीय अपर सेशन , न्यायाधीश सीहोर.
कु. सरिता वाधवानी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश आष्टा .
श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , शाजापुर.
श्री एस. के. जोशी , अपर सेशन न्यायाधीश, बड़नगर. ",
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( one ) -3168-2017 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI- B(1) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 47 , 53 , 67- A, 68 , 86, 87 , 93 And 104- B and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No. Name of the Civil District
TABLE
Name of Special Court
(3)
(2)
(1)
Indore
"47.
Additional Sessions Judge , Special Court No. 7 , under Electricity Act, Indore .
53. Jhabua
IInd Additional Sessions Judge, Jhabua.
Name of the Judge of the Special Court (4)
Shri Raghvendra Singh Chouhan , Additional Sessions Judge , Special Court No. 7 under Electricity Act, Indore .
Shri A. S. Alwa, IInd Additional Sessions Judge , Jhabua .
4954
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
(3)
(2)
(1)
67 -A.
Additional Sessions Judge , Jawad.
Jawad Neemuch.
Panna
68.
1st Additional Sessions Judge, Panna.
86.
Sehore
IInd Additional Sessions Judge, Sehore .
87.
IstAdditional Sessions Judge , Ashta.
Ashta Sehore.
93. Shajapur
IInd Additional Sessions Judge , Shajapur. 104-B
Additional Sessions Judge , Badnagar.
Badnagar Ujjain.
(4)
Shri Raghuveer Prasad Patel , Additional Sessions Judge , Jawad.
Shri Anurag Dwivedi , I* Additional Sessions Judge, Panna.
Shri Naveen Kumar Sharma, IInd Additional Sessions Judge , Sehore .
Ku . Sarita Wadhwani , Ist Additional Sessions Judge, Ashta .
Shri Yogendra Kumar Tyagi , IInd Additional Sessions Judge , Shajapur.
Shri S. K. Joshi , Additional Sessions Judge, Badnagar."
फा. क्र. 17 (ई) -83-03 - इक्कीस - ब- ( एक ) -3168-017.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-2003 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन (1 ) उक्त अधिसूचना में , सारणी में.-
अनुक्रमांक 53 , 66 , 67, 68, 86 एवं 87 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
"53.
झाबुआ
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.
नीमच
66.
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नीमच.
67.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला के समस्त विद्युत् क्षेत्र.
सिविल जिला नीमच का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 एवं 67 - ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
अपर सेशन न्यायाधीश, मनासा
मनासा नीमच.
पन्ना
68.
मनासा का विद्युत् क्षेत्र
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना
86 . सीहोर
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर.
सिविल जिला पन्ना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर) .
सिविल जिला सीहोर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 87 एवं 88 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
4955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
87 .
आष्टा सीहोर.
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , आष्टा.
(4)
आष्टा का विद्युत् क्षेत्र."
(2 ) अनुक्रमांक 67 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अतंःस्थापित की जाएं, अर्थात्: -
67-ए. जावद नीमच
अपर सेशन न्यायाधीश, जावद.
जावद का विद्युत् क्षेत्र"
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( one ) -3168-017 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E )83-03 -XXI- B(1) , dated 16th September, 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September, 2010 , namely :-
AMENDMENT In the said notification, in the table ,- (1) for serial numbers 53,66 , 67, 68 , 86 and 87 , and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE Name of the Civil District
S. No.
Name of Special Court
(2)
(3) (1)
"53 . Jhabua
IInd Additional Sessions Judge, Jhabua .
66. Neemuch
Ist Additional Sessions Judge , Neemuch .
67.
Manasa Neemuch.
Additional Sessions Judge , Manasa.
68.
Panna
Ist Additional Sessions Judge , Panna.
Sehore
86.
IInd Additional Sessions Judge, Sehore.
87. Ashta Sehore.
IstAdditional Sessions Judge, Ashta .
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
All electricity area of Civil District Jhabua, Petlawad and Thandla .
All electricity area of Civil District Neemuch (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 67 & 67-A) .
Electricity area of Manasa
All electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 69) .
All electricity area of Civil District Sehore (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 87 &88) .
Electricity area of Ashta. "
(2) after serial number 67 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely : - [ भाग 1 4956
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
67-A.
Electricity area of Jawad .
Additional Sessions , Judge ,
Jawad.
Jawad Neemuch.
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस-ब-( एक ) -3165-2017.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक2, 12, 14, तथा 52 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
अनुसूची
स्थानीय
विशेष न्यायालय
अनुक्रमांक न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
क्षेत्र/सेशन खण्ड
(4)
(2)
(3)
(1)
उज्जैन
उज्जैन
" 2. श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
पन्ना
पन्ना
12. श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना
होशंगाबाद
होशंगाबाद
14. श्री उपेन्द्र सोनकर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, होशंगाबाद
अशोकनगर"
अशोकनगर
52. श्री वीरेन्द्र पाटीदार, सेशन न्यायाधीश , अशोकनगर
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -3165-2017 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated the 17th April , 1998 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the shedule ,
for serial numbers 2, 12, 14, and 52 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
4957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
SCHEDULE
S. No.
Special Court
Name and Designation ofthe Judge
Local area Session Divisions (4)
(3)
(1)
(2)
"2.
Ujjain
Ujjain
Shri Alok Kumar Mishra , IXth Additional Sessions Judge , Ujjain
Panna
Panna
12 . Shri Amitabh Mishra , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Panna .
Hoshangabad
Hoshangabad
14. Shri Upendra Sonkar , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Hoshangabad .
Ashoknagar ."
Ashoknagar
52. Shri Virendra Patidar , Sessions Judge , Ashoknagar.
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2017
फा. क्र. 3551 -इक्कीस ब ( दो ) 2017 - राज्य शासन , एतद्वारा , नोटरी अधिनियम , 1952 (सन् 1952 का सं. 53 ) की धारा 10 के खण्ड ( क) एवं खण्ड ( च ) के अंतर्गत आधारों पर श्री शरद कुमार जैन , नोटरी , जबलपुर का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संधारित, नोटरी पंजी से हटाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , सचिव .
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2017
क्र. एफ 31-15-2017 - सत्ताईस - एक.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 , (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 5 ) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) तथा कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात् :
कार्य का कमाण्ड क्षेत्र
स. क्र.
सिंचाई प्रणाली का नाम
कृषक
ग्रामों की
विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में) संगठनों की संख्या
संख्या
(5)
(3)
(1)
02
(4) 663
01 1
(2) इंदिरा सागर परियोजना की गुडारिया वितरण शाखा का द्वितीय चरण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा ढोरे , उपसचिव.
[ भाग 1 4958
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2017
क्र. एफ 15-5-2017- सात- शाखा-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए:-
अनुसूची
जिला : सागर तहसीलः शाहगढ़
क्र.
पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम
अधिकार- अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(3)
(2)
(1)
1.
01
मूल ग्राम नरवां
अधीक्षक, भू-अभिलेख , (नियमित ) जिला-सागर.
2. नवीन ग्राम रिछाई, प.ह.नं. 11
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2017
क्र. एफ 15-5-2017 - सात- शाखा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-5-2017- सात- शाखा6 दिनांक 21 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.
Bhopal , the 21st August 2017
No. F- 15-05-2017- VII - Sec . - 6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof: -
SCHEDULE
District : Sagar Tehsil : Shahghar
Serial No.
Name of village ( s) with P.C. No.
Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
(2)
(1)
01.
01. Original Village Narwana
Superintendent of Land Records , (regular) District Sagar .
02 . New Village Richai P. C. No. 11 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHARTI OGREY , Dy . Secy.
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 मई 2017
क्र. एफ 10-11-2012 - छत्तीस. - राज्य शासन , एतद्वारा प्रदेश के परम्परागत एवं वंशानुगत मछुआरों के कल्याण एवं विकास संबंधी बिन्दुओं पर विचार करने, पुराने कार्यक्रम में परिवर्तन करने तथा संबंधित अन्य विषयों पर प्रासंगिक सुझाव देने के लिये मध्यप्रदेश मछुआ 4959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 28 फरवरी 2017 से किया जाता है .
2. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-
एक पद
1. अध्यक्ष ( अशासकीय )
दो पद
2. उपाध्यक्ष ( अशासकीय )
पांच पद
3. सदस्य ( अशासकीय )
सदस्य
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा .
सदस्य
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा.
सदस्य
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग या उसका प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नहीं होगा.
सदस्य-सचिव
7. संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश
8. मछुआ कल्याण बोर्ड, आवश्यकतानुसार अन्य संबंधितों/विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा.
3. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के गठन के उद्देश्य , स्वरूप , सुझाव हेतु निर्धारित विषय , कार्यपद्धति एवं अधिकार परिशिष्ट - एक अनुसार एवं कार्यालय का सेटअप परिशिष्ट - दो अनुसार रहेंगे .
4. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के कार्यालय के लिये संलग्न परिशिष्ट- दो में दर्शाए, अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 18 पदों की आवश्यकता होगी . इन पदों में से आठ पदों ( क्र. 1 से लगायत 06 तक) को प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर उपलब्धतानुसार एवं शेष 10 पदों (क्र. 07 से लगायत 10 तक) को आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, प्रमुख सचिव.
परिशिष्ट क्र. एक मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का उद्देश्य , स्वरुप एवं कार्यपद्धति
1. मछुआ कल्याण बोर्ड निम्न विषयों पर सुझाव देगा.-
1.1 परम्परागत मछुआरों को मत्स्य पालन में प्राथमिकता सुनिश्चित किये जाने हेतु सुझाव
1.2 बंद ऋतु तथा मत्स्याखेट प्रतिबंधित क्षेत्र में मत्स्याखेट प्रतिबंध प्रभावी रखने में मछुआरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सुझाव.
1.3 मछुआ कल्याणकारी योजनाओं हेतु मत्स्योद्योग विभाग तथा मत्स्य महासंघ को अनुशंसाएं.
1.4 सिंघाड़ा अनुसन्धान उत्पादन तथा विपणन के विकास तथा सुधार के लिये सुझाव .
1.5 कमल गट्टा तथा उससे उत्पादित मखाना के बेहतर विपणन के लिये सुझाव
1.6 नदी किनारों की रेत में तरबूज- खरबूज उत्पादन हेतु मछुओं को प्राथमिकता देने की नीति बनाने के लिये सुझाव 1.7 सुखान मछली के आखेट तथा विपणन की नीति पर सुझाव
1.8 अक्रियाशील मछुआरों के चिन्हांकन हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं/ निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये सुझाव [ भाग 1 4960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
1.9 नौका/तैराकी के लिये बच्चों को प्रशिक्षण संबंधी सुझाव
1.10 नौका घाटों पर नौका संचालन नीति पर सुझाव
1.11 मछुआरों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान हेतु सुझाव
1.12 मछुआरों के कल्याण एवं समग्र विकास से संबंधित अन्य बिन्दु
2. मछुआ कल्याण बोर्ड की कार्यपद्धति एवं अधिकार,
2.1 मछुआ कल्याण बोर्ड अपनी कार्य प्रक्रिया विधिक रूप से स्वयं विकसित/निर्धारित करेगा, मछुआ कल्याण बोर्ड अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक अभिलेख/जानकारी बुला सकेगा , शासन के समस्त विभाग मछुआ कल्याण बोर्ड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध कराएंगे तथा मछुआ कल्याण बोर्ड के चाहने पर उन्हें आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करेंगे.
2.2 राज्य शासन द्वारा चाहे जाने पर संदर्भित मुद्दों/विषयों पर मछुआ कल्याण बोर्ड अपने सुझाव सलाह राज्य शासन को प्रदान करेगा.
3. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का पृथक् स्वतंत्र कार्यालय होगा.
4. मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में रहेगा परन्तु वह प्रदेश में कहीं भी बैठक रखने हेतु स्वतंत्र होगा.
5. विभागाध्यक्ष , संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश होंगे , जो मछुआ कल्याण बोर्ड के बजट नियंत्रण अधिकारी भी होंगे.
6. बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु वेतन एवं सुविधाएं वित्त विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार देय होगी.
परिशिष्ट -दो मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण के अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता
रिमार्क (5)
वेतनमान (4)
पदनाम (2)
पद संख्या (3)
क्रमांक (1)
15600-39100+ग्रेड पे 6600
01
सचिव
1
प्रतिनियुक्ति/संविदा से
9300-34800+ ग्रेड पे 3600
प्रतिनियुक्ति/संविदा से तकनीकी अधिकारी
2
01
9300-34800 +ग्रेड पे 3600
01
3
प्रतिनियुक्ति/संविदा से अनुभाग अधिकारी
9300-34800+ग्रेड पे 3600
01
4
वरिष्ठ निज सहायक
प्रतिनियुक्ति/संविदा से
9300-34800+ ग्रेड पे 3600
02
5
निज सहायक
प्रतिनियुक्ति/संविदा से
5200-20200+ग्रेड पे 2800
02
प्रतिनियुक्ति/संविदा से शीघ्रलेखक
6
आउटसोर्स से
03
5200-20200 + ग्रेड पे 1900
7
कम्प्यूटर आपरेटर
आउटसोर्स से
5200-20200+ग्रेड पे 1900
01
8
सहायक वर्ग तीन
आउटसोर्स से
4440-7440+ ग्रेड पे 1300
04
9
भृत्य
आउटसोर्स से
4440-7440+ ग्रेड पे 1300
02
10
चौकीदार
18
योग ..
4961 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल
राजभवन, भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2017
क्र. एफ- 1-4-17 - रा.स. यू.ए. 1-1071.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-
समिति के
कुलाधिपतिजी द्वारा
1. प्रो. आर. सी. कुहाद,
अध्यक्ष
नामांकित.
कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ , हरियाणा-123031 .
समितिके
अध्यक्ष,
2. प्रो. एच. देवराज,
विश्वविद्यालय
सदस्य
(पूर्व उपाध्यक्ष, यू. जी. सी. ) ,
चेन्नई-600020
अनुदान आयोग द्वारा नामांकित .
समिति के
3. प्रो . स्वतंत्र शर्मा ,
कार्यपरिषद्द्वारा
निर्वाचित.
सदस्य
(पूर्व कुलपति, महाराजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ) ,
इलाहाबाद-211002.
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. आर. सी. कुहाद, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
डॉ. एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
[भाग 1 4962
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 अगस्त 2017
रा. प्र. क्रमांक- 09-अ- 82-2016-2017- भू- अर्जन.-
म० प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म ०प्र ० जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय कीजाना प्रस्तावित है ।
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
6
5
4
3
2
0.037
977/1
ग्राम-मोहगांव,
छिन्दवाडा
छिन्दवाड़ा
प०ह०न0-41 , ब०न0-490,
रा०नि०म०
0.320
416/2
छिन्दवाडा-1 ,
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के के लिये निजी अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
कच्चा मकान-01
243 शासकीय भूमि
मोहरवती पति सायमन निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2. महताप पिता हरवंश गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी 3. सुमेरचंद पिता बरकन गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल योग
0.357 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है । 4963 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
रा. प्र. क्रमांक-09-अ-82-2016-2017- भू-अर्जन.-
:
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म ० प्र० जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
खसरा
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
किये कय. जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
6
5
4
3
2
1
0.496
796/3
छिन्दवाडा
छिन्दवाड़ा
श्री शकीलसिंह
पिता तामसिंह
रघुवंशी निवासी
ग्राम भूमि स्वामी
796/4 0.496
ग्राम- सिहोरामढ़का प० ह० न०-38 , ब०न०-576, रा०नि०म० : -छिन्दवाडा-1
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक *प्रयोजन के लिये । कुल योग
0.992 हेक्टेयर
2. * उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 8110- भू-अर्जन-2017.-
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 चूँकि, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के, आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101 /2016/ एपीएस/31 /1875 भोपाल, दिनांक 14.09.2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
4964
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धास-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जितकी
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
छिन्दवाडा
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाडा
ग्राम-जटलापुर प०ह०न-52, ब.न.-183 ,
शासकीय भूमि पर स्थितमकानों भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
शासकीय
भूमि पर आने
वाली
परिसंपत्तियां ।
रा.नि.मं.-छिन्दवाडा 1 ,
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबंद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसभाग कमांक 1 सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 18 अगस्त 2017
प्रकरण क्रमांक 6 - भू.अ.-724.-
(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की सहमति से भूमि कय नीति 2014 )
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि आम्बापाड़ा तालाब तहसील सैलाना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2ए/ भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित हैं ।
अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधारसहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियम अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
ग्राम आम्बापाड़ा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 14
क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
1
2
1 नाकु पिता पुंजा जाति भील 2
नागजी हवजी सत्तु हुकमा सीमा पुंजी पिता कानजी जमना बेवा कानजी जाति भील 3
राणाप्रताप, दिपक, ममता, अनीता पिता बापुसिंह सुरता बेवा बापुसिंह
4 चमना पिता मल्या जाति भील 5
राजेश रामा मोहन पिता पुना मोहन चम्पा पिता पुना जमना बेवा पुना
6 रामल्या पिता मल्या भील अर्जित की जाने वाली
भूमि का रकबा (हेक्टर में)
खसरा क.
सिंचित
कुल
परिसंप त्ति का विवरण
असिंचि त
4
3
6
5
7 0.12
905
0.12
906
0.34
0.34
कच्चा कुआ 932
0.23
0.23
933
0.23
0.23
0.23
0.23
934
935
0.20
0.20 4966
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
1
2
7 नाकोड़ा पिता कालु
8 नाकोड़ा पिता कालु
9 नागजी पिता कमजी भील खातु रामसिंह वरसिंह मान्या हरिया शांतु पिता पुनिया रंगली बेवा पुनिया हिस्सा 1/2 रकमा पिता दिपला 10 निर्मल सोहन पिंकु बा. कैलाश गुड्डु चम्पा नाबालिग पिता कानजी नाबालिग स. माता भुली रामलाल जोदिया पिता रूपाजी भील (स्वयं निर्मल) 11 हिरा पिता दल्ला भील
12 जीवणा पिता रामा भील 13 नागजी पिता पुन्या भील 14
मकना प्रभु मोती ईश्वर मनोहर पिता कानजी हुमली बेवा कानजी भील
15 बाबु पिता पुनिया
नाकु जीवा जोखा , सूर्या धारू सिंह रंगु सिंह पिता हिरा वेसी 16 रूपा पिता हिरा हुमली बेवा रूपा भील
17
नाकु जीवा, जोखा, सूर्या , धारू सिंह रंगुन सिंह पिता हिरा वेस्ती रूपा पिता हिरा हुमली बेवा हिरा भील
18
रकमा रामला लालजी पिता कचरिया भील
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
खसरा क.
सिंचित
परिसंप त्ति का कुल विवरण
असिंचि त
3
4
5
6
7 938
0.43
0.43
कच्चा कुआ 939
0.80
0.80
941
0.71
0.71
कच्चा कुआ 942
1.16
1.16
943
0.26
0.26
946
0.12
0.12
0.44
0.44
947/1
0.43
947/2
0.43
0.45
0.45
947/3
949
1.62
1.62
950
0.64
0.64
953
1.24
1.24
पक्का कुआ 4967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
1
2
19
रामा, लच्छु पिता कालिया रमेश बिटड़ा पिरु पिता हकरू लीला बेवा हकरू भील 20 चमना पिता मल्या भील 21 चमना पिता मल्या भील 22 चमना पिता मल्या भील 23 हुरजी पिता सकरिया भील 24
नन्दु पिता उंकार शंकु बेवा उंकार भील
25 वागजी पिता सरदारिया भील 26 दौलसिंह पिता मल्या भील गणेश मनिष पिता देवजी रूपजी रंगजी पिता गोत्या व इतरी बेवा गोत्या भील 27
गणेश
गणेश
गणेश
28 चमना पिता मल्या भील वरसिंह पिता मल्या भील 30
मांगु पिता राग्या रमतु पति मांगु
31 मोती पिता नान्या भील 32 बाबुसिंह पिता संकरिया 33 मोती पिता नान्या भील 34
गोतम रकमा पिता भेरिया भील करमा बेवा भेरिया भील 35 लालु पिता पुना भील
धारजी पिता नगजी भील 36
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
खसरा क.
सिंचित
कुल
परिसंप त्ति का विवरण
असिंचि त
6
4
7 3
5
964
0.06
0.06
968
0.21
0.21
0.25
0.25
975
974
0.20
0:20
972
0.47
0.47
0.20
982
0.20
978
0.30
0.30
कच्चा कुआ
0.17
0.17
930
0.22
0.22
967
कच्चा कुआ
0.50
976
0.50
मकान कच्चा 2
0.20
971
0.20
0.16
0.16
979
0.37
0.37
969
0.23
973
0.23
0.15
931
0.15
नहर
0.04
0.04
350
0.07
351
0.07
0.05
0.05
352/1
0.05
0.05
353
0.07
0.07
354
0.07
364
0.07
0.08
0.08
372/1 [भाग 1 4968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
क्रमांक
खसरा क.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
सिंचित
परिसंप त्ति का विवरण
कुल
असिंचि त
6
7
5
4
3
2
1
0.04
376
0.04
37
मांगु, रमेश पिता हमीरा भुरी बेवा हमीरा
0.05
0.05
377
38 गोतम पिता डालया भील
0.05
0.05
376
39 देवला पिता जीवा
0.18
385
0.18
40 डुंगरसिंह पिता लीमजी भील
0.05
0.05
970
गणेश मनीष पिता देवजी हिरा बेवा देवजी व रूपजी रंगजी पिता गोतिया जाति भील
41
0.08
971
0.08
गणेश
0.08
0.08
980
गणेश
0.07
0.07
माना पिता सकरिया भील
42
353/2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुंद्रियाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 17 अगस्त 2017
कमांक /16255 /भू- अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 2 /अ-82 / 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम खजूरिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । 4969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
अनुसूची-(1)
ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि
कमांक
विवरण
2
1
1
ग्राम खजूरिया (निजी भूमि) अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.
3
9.189
अनुसूची (2)
रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का
विवरण क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम
2
1
ग्राम खजूरिया
1 रामनारायण पिता मोहनलाल जाति दांगी 2 सुरेश पिता महेशप्रसाद दांगी
3 हरिओम पिता महेश प्रसाद दांगी
4 रामनारायण पिता देवचंद दांगी
5 विष्णु, जगदीश , रामबाबू पिता रंगलाल ,कमला बाई बेवा रंगलाल दांगी
6 घीसा लाल पिता रामबगस दांगी
7 गंगा प्रसाद पिता देव्या दांगी
8 घीसा पिता भोना दांगी
9 राधेश्याम, गोपाल , जगदीश पिता शिवनारायण, रूपनाथ पिता गंगाधर, घनश्याम, बनवारी, विष्णु पिता हजारी, जसोदीबाई बैवा हजारी, काशी बेवा गंगाधर, अजुध्या पुत्री गंगाधर हि 50 पैसे, हीरा पिता गिरधारी हिस्सा 50 पैसे जाति सुतार 10 राधेश्याम, गोपाल, जगदीश पिता शिवनारायण जाति सुतार
11 रामचन्दर, हरिओम पिता सालगराम, नारानी बाई बैवा सालगराम जाति दांगी
सर्वे नं.
प्रभावित रकबा
कुल भूमि रकबा
4
3
5
0.080
0.505
504/1/1
0.060
0.531
1409/1
0.026
1.025
1410/2
0.170
0.532
1409/2
0.680
1.012
1410/3
0.350
0.645
505
0.060
0.582
1408
0.205
0.296
506/1
0.205
0.286
506/2
0.410.
0.582
506/3
0.101
1.416
509
0.150
0.569
511
0.350
0,430
512
0.660
1.316
513
0.051
0.392
514
0.360
0.557
1365/1 4970
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
देवबगस , रामदयाल पिता शिव लाल जाति दांगी 12
रंगलाल पिता नारान जाति दांगी
13
चम्पालाल पिता हजारी लाल जाति दांगी 14
बद्री लाल पिता हजारी लाल दांगी
15
रामनारायण पिता रामबगस जाति दांगी 16
17 रामचरण फुन्दी लाल मदन लाल छबी लाल कन्हैया लाल पिता जगननाथ दांगी
मोहन पिता राधाकिशन दांगी
18
19 रामचरण , शिवप्रसाद पिता मदनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
शिवलाल पिता राधाकिशन जाति दांगी 20
21 शिवलाल पिता राधाकिशन, रोडी पुत्री राधा किशन जाति दांगी
गोपाल पिता कालू दांगी
22
रामभरोसे पिता कालू दांगी
23
छीता राम पिता बापूलाल दांगी
24
राधेश्याम रामप्रसाद मोहन पिता धूल्या 25
रामरतन पिता गोपीलाल दांगी
26
श्याम सुन्दर पिता जगन्नाथ दांगी
27
मदन लाल पिता जगन्नाथ दांगी
28
राधेश्याम पिता रामरतन दांगी
29
लक्ष्मी नारायण पिता रामरतन दांगी 30
0.525
0.793
515/1/1
0.360
0.794
515/1/2
0.150
0.482
515/2/1
0.013-
0.013
515/2/5
0.190
0.429
1497/1350/1
0.255
0.266
1356
0.080
0.341
1498/1350
0.067
0.557
1345/1
0.917
2.023
1349
0.163
0.607
1351
0.052
0.354
1357
0.180
0.595
1358
0.070
0.557
1355
0.100
0.202
1393
0.068
0.190
1395/1
0.040
0.228
1396/1
0.040
0.379
1359/4/1
0.190
1.593
1360
0.220
0.304
1361
0.090
1.101
1363
0.430
1.189
1364
0.218
0.228
1394
0.516
0.003 1410/1/2/1
0.550
0.854
1411/1
0.150
0.220
1411/2
0.150
0.837
1412
6816
26.328
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4971
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
कमांक/16237/भू-अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 5 / अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम पगारी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-(1)
ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि
कमांक
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे. में.
1
2
3
1
11.102
ग्राम पगारी (निजी भूमि)
अनुसूची (2)
रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का
विवरण
क्र.
सर्वे नं.
नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम
कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा 1
2
3
4
5 ग्रामः पगारी
0.202
0.114 1 रतन पिता प्यारजी जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.
1/1
0.046
0.338
1/2/1
2 प्रभूलाल पिता रामलाल जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू.
0.253
0.026 3 रामनारायण पिता प्रभुलाल जाति दागी नि.ग्रा.भू.
285/3
0.669
0.300
3/1
4 प्रभुलाल पिता राम लाल जाति दांगी पगारा नि.ग्रा.भू
0.838
0.300
3/2
5 रंगलाल , मांगीलाल पिता सोबगस दांगी नि.ग्रा.भू.
0.253
0.124 6 गगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
285/4
20
1.252
0.443 7 रामबगस , कन्हैया, बद्री, कैलाश, मोहन, खेलकराम पिता गोपाल, हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
4972
8 प्रभूलाल, बालाबक्ष, रूगनाथ , रामचरण पिता गंभीर, गंगाबाई, जानिबाई ,पुत्री गंभीर हि. 75 पै. हजारी शिवजी पिता गंगाराम हि 25 पै जाति दांगी नि.ग्रा. भू
9 मांगीलाल पिता सोबगस जाति दांगी निवासी ग्रा पगारा
10 मांगीलाल पिता सोबगस जाति दांगी नि. पगारा 11 बैजनाथ पिता प्रभुलाल जाति दांगी पगारा 12 शिव जी पिता गिरधारी जाति दांगी पगारा 13 कालू पिता शिवजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
14 सजनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.
15 रामचन्द्र, राधेश्याम पिता बंशीलाल ,भगवतीबाई बैवा बंशीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. पगारा 16 रामबगस , कन्हैया, बद्री, कैलाश , मोहन,खेलकराम पिता गोपाल ,हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.
17 देवचंद पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
18 मांगीलाल पिता नरसिंह जाति दांगी नि. पगारा भू.
19 बनेसिंह,शिवसिंह पिता सरदारसिंह, स्वरूपबाई पुत्री सरदारसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.
20 बजरंगसिह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.
21 मांगीलाल, मोहनलाल पिता काशीराम जाति गुर्जर नि.ग्रा.भू.
22 देवी सिंह पिता मोड सिंह कंचनबाई बैवा मोडसिंह नि.ग्रा.भू.
23 नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.
24 नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.
शिवनारायण पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
25
शिवनारायण पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
26
27 शिवनारायण पिता मेहताब दांगी जाति दांगी नि.ग्रा. भू
28 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
3.832
0.366 21
0.253
0.020 18/2
0.504
0.780
19/2
0.780
0.038 16/2.
0.465
0.050 30/1/1/1
0.506
0.140 285/5
0.646
0.013 40/2
0.137
0.310
30/1/2
0.107
0.620
30/1/3
0.100
0.443
30/2/1
0.481
0.100 30/2/2
0.645
0.050 40/3
0.764
1.012
39/2/1
0.379
1.265
39/1/1
0.150
0.260
40/4/1
0.103
0.506
173
0.018
0.696
176/1
0.627
0.873
155/2
0.034
0.202
156/1
0.026
0.032
156/2/2
0.048
0.190
161 4973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
0.190
0.240
160
29 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल , राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.126
0.126
159/3
30 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.158
0.158
31
156/3/2
दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.019
0.062
157/2/3
32 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल , राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.116
0.860
33
155/3
दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.040
0.155
157/3
34 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.026
0.126
156/2/3
35 दरियाबबाई बेवा श्रीलाल दुलीचंद पिता श्रीलाल, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.010
0.061
18/1/1
रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
36
0.059
0.604
169/1/3/2
देवचंद पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
37
0.126
0.303
लक्ष्मी नारायण आ हजारी लाल दांगी पगारा
38
169/1/3/1/1/2
0.025
0.342
39
295/176
भंवर सिंह भगवान सिंह भगवत सिंह रूप सिंह धीरज सिंह रणीजीत सिंह मनोहर सिंह पिता नवल सिंह राजपूत
0.014
0.202
176/2/2
जालमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.
40
0.005
1.897
276
रतनलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
41
0.063
0.506
287/1/2
रतनलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
42
0.485
0.506
287/3/2
43 गायत्रीबाई पुत्री नंदराम उर्फ रामप्रसाद ,सुगनबाई बैवा नंदराम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
:
0.010
0.166
देवचंद पिता मांगीलाल दांगी
44
287/12/3/1
0.023
0.386.
देवचंद पिता मांगीलाल दांगी
278/2/2
45
0.083
0.151
287/12/2
46 रतनलाल, बंशीलाल , छवीलाल , मोतीलाल ,मोहन खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी
0.273
2.023
287/3/1
47 जगदीश सिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भू
0.126
0.150
287/12/1
धूलजी, कन्हैयालाल पिता मोजी लाल
48
0.141
0.430
277/1
खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
49 4974
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
50 खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
51 शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
52 छबीलाल पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
53 बजरंगसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.
रंगलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
54
55 धनराज पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
56 रामनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
57 विष्णु पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
58 गंगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
59 शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
60 शिव जी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
61 रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
62 लालजी पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
63 चन्दरलाल ,रामनारायण, अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
64 चन्दरलाल ,रामनारायण, अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
दौलतराम पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
65
रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
66
भंवर लाल आ हजारी लाल दांगी
67
रामचरण पिता हजारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
68
लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल दांगी 69
रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
70
लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
71
72 चंदर लाल,रामनारायण,अमृतलाल पिता मांगीलाल मु. मथरीबाई बैवा मांगीलाल नि.ग्रा.भू.
नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.
73
0.229
0.689
278/1
0.485
0.506
277/2
0.661
1.733
169/2
1.138
0.557 169/3
0.076
0.582
169/1/2
0.191
1.062
284/1
0.028
0.165
286/1
1.062
0.191 284/2
0.048
0.164
286/2
0.189
1.050
284/3
1.075
0.194 284/4
0.016
0.054
154/3/4
0.218
0.050 155/1/1
0.015
0.054
154/3/2
0.050
0.218
155/1/2
0.219
0.050 155/1/3
0.050
0.219
155/1/4
0.117
0.202
287/9/1/1
0.118
0.201
287/9/1/2
0.201
0.118 287/9/1/3
0.034
0.729
19/1/1
0.090
0.232
180/1/1
0.013
0.232
180/1/2
0.443
0.620
17 4975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.
74
75 नवलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.
नवल सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.
76
योगः ग्राम पगारी
0.116
0.154
18/1/2
0.152
0.152
171
0.266
0.266
172
39.193
11.102 किता-76
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कमांक / 16240/भू-अर्जन/ 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 4 / अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम धुरला के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-(1 ) ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि
कमांक
विवरण
2
1
1
धुरला (निजी भूमि)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है.में .
3
8.470
अनुसूची (2)
रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना " के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम
2
1
घुरला
ग्राम
गंगाराम पिता खीमा जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
1
रमेशचंद्र पिता राम चन्द्रर जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
2
कैलाश चन्द्र पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण 3
गोपाल पिता सुन्दरलाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
4
5 आशुतोष प्रहलाद भविष्य पिता केदार दांगी ,भगवती बाई पति केदार जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
6 संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रा.भूस्वामी
सर्वे नं.
प्रभावित रकबा
कुल भूमि रकबा
5
4
3
0.696
2.29 0
2/4
0.177
0.569
28/1/1
0.177
0.569
28/1/2
0.141
0.361
28/2
0.759
0.021
336
0.427
1.505
29 4976
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
7 शुभम पिता संतोष, मन्जू पति संतोष कुमार जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
8 भंवरी बाई पुत्री चंदर लाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
9 संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
10 संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
11 कैलाश नारायण, भंवरलाल नाराणबाई बैवा भंवरलाल जाति बलाई नि.ग्रा.भू.
शीलाबाई पति महेश जाति बलाई नि.ग्रा.भू.
12
केशरसिंह पिता छगन जाति बलाई नि.ग्रा.भू.
13
केशरसिंह पिता छगन जाति बलाई नि.ग्रा.भू.
14
गंगाधर पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
15
16 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.
17 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.
18 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.
19 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.
सोरभ पिता ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
20
गौरव पिता अरविंद कुमार जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
21
22 अरविन्द कुमार पिता द्वारकाप्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.
ओमप्रकाश पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.
23
श्री लाल आ देवा जी दांगी
24
विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
25
प्रभुलाल पिता देवा जाति दागी नि.ग्रा.भू.
26
विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
27
श्रीलाल पिता देवाजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
28
उमराव बाई पत्नि राम नारायण माली 29
0.329/
0.696
39
0.073
1.379
331
0.748
2.416
40
0.709
2.403
41
0.028-
0.282
36/1
0.054-
0.282
36/2
0.200-
0.281
36/3
0.200/
0.281
36/4
0.339
1.126
38
0.019-
0.089
37/2
0.098/
1.163
231/4/2
0.025-
0.126
231/6
0.021-
0.329
318/2
0.129-
1.973
328/1
0.025
1.973
328/2
0.500
1.897
340/1/1
0.500-
1.898
340/1/2
0.150-
0.421
340/2
0.150-
0.422
340/3
0.300-
0.885
340/4
0.057
0.463
340/5
0.050
0.464
340/6
0.012/
0.025
242/1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
मगन बाई पति मांगी लाल माली
30
31 प्रेम बाई पति मनोहर लाल माली नि पखलिया तह हुजूर
32 तीजू बाई पति धन सिंह माली नि पखलिया तह हुजूर
कलाबाई पुत्री प्रभुलाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
33
34 हरिप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्राहम्ण 35 केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि 78 पैसे. नारान पिता छगनलाल हि. 20 पैसे जाति बलाई अरूण पिता हरीप्रसाद हि. 2 पैसे जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
मानसिंह पिता रतन लाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
36
मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
37
भंवरलाल पिता छगन बलाई जाति बलाई नि.ग्रा.भू.
38
39 केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसे. नारान पिता छगनलाल हि. 20 पैसे जाति बलाई अरूण पिता हरीप्रसाद हि.2 पैसे जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.
मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.
40
मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.
41
मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.
42
पून्या पिता बापूलाल जाति बलाई नि.ग्रा.भू.
43
44 रामनारायण, रामचरण पिता बालाबक्ष हि. 66 पैसे. मांगीलाल, कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादामबाई बैवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.
45
मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.
46
मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.
47
प्रभुलाल आ किशन लाल कलाल
48
रामेश्वर पिता मानसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
49
4977
0.017/
0.025
242/2
0.013
0.006 242/3
0.006 /
0.013
242/4
0.363/
0.543
338
0.362 337
0.543
0.039
0.063
323/1
0.050-
0.076
323/2
0.050
0.076
323/3
0.035-
0.114
325/1/1
0.035
0.102
325/1/2
0.036-
0.092
325/2
0.070-
0.092
325/3
0.013
0.169
325/4
0.086
0.114
341
0.082/
0.152
313/1
0.006-
0.607
312
0.043
0.190
314
0.038
0.038
317/2
0.363
0.987
317/1
0.004-
0.139
68 [भाग 1 4978
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
0.344/
0.569
313/2
50 रामनारायण , रामचरण पिता बालाबक्ष हि. 66 पैसे. मांगीलाल,कमलसिंह पिता लक्ष्मण , बादामबाई बैवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.063/
0.101
231/7
51 ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्रा.भू.
0.004
2.290
2/2
52 हरिशंकर ,जगदीश , गोकल, कैलाशनारायण, बेजनाथ ,अमृतलाल पिता लक्ष्मीनारायण ,रामकुंवर बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण मु. कंचनबाई बैवा लक्ष्मीनारायण दांगी नि.ग्रा.भू.
8:470 ग्राम धरला
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कमांक /16244 /भू- अर्जन/ 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 3 /अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम बाईहेड़ा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-(1)
ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि
कमांक
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.
3
2
1
1
12.473 हे.
बाइहेडा (निजी भूमि) भाग 1 ]
4979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
अनुसूची (2)
रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का
विवरण क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम
2
1
ग्राम बाइहेड़ा
1 धूलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी 2 द्वारका प्रसाद ,हरिओम पिता चंदरलाल दांगी.
3 गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
4
5 नाथूलाल पिता गंगाधर नि. खजूरिया भू.स्वामी 6 गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
7 शिव लाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
शिव लाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
8
9 रामबाबू पिता रंगलाल जाति दांगी नि. खजूरिया भू. स्वामी
जतन बाई पति गोकुलप्रसाद नि. खजूरिया भूस्वामी 10
गोकुल प्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
11
चंदर लाल पिता दोलतराम नि. खजूरिया 12
रामचरण, रंगलाल पिता नाथूलाल जाति दांगी 13
चंदर लाल पिता गंगाधर जाति दांगी नि. खजूरिया 14
किशन लाल पिता देवा जाति दांगी नि. खजूरिया 15
16 देवचंद, शिवचरण पिता रामबगस जाति दांगी नि. खजूरिया
रामचरण पिता नाराण जाति दांगी नि.खजूरिया 17
रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.
18
रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.
19
रामचंन्द्र पिता नाराण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
20
सर्वे नं.
कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा
4
3
5
0.379
1.722.
416/1
0.628
0.398 807/1
0.109
0.444
807/2
0.290
0.101 819/1
0.626
0.233 810/1
0.670
0.670 811
0.005 812
0.430
0.193
0.721
818
0.132
0.373
814/2
0.045
0.456
815/1
0.127
0.291
819/2
0.310
0.999
821
1.106
3.402
822
0.233
0,626
810/2
0.310
0.670
823
0.260
0.517
828/1
0.100
0.759
828/2
0.164
0.696
829
0.165
0.379
831
0.381
0.405
830 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
4980
बापू लाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
21
22 धूल जी पिता घासीराम, हजारी भंवरीबाई गेंदी बादाम, नाराणी, सोनी पुत्री घीसी हि. 33 पै. भूस्वामी मेवाबाई पिता कालू हि. 33 पै. भागीरथ हजारी पिता सालगराम हि. 34 पै. जाति दांगी नि. ग्रा.भू.
अमृतलाल पिता कन्हेयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
23
अमृतलाल पिता कन्हेयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्रा.भू.
24
25 शिव नारायण पिता मांगीलाल भुलीबाई वैवा मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
26 बदाम बाई पति लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्रा. खजूरिया
27 जालम पिता बाबर हि. 50 पै . चैना कालूराम मदन पिता जगन्नाथ मु० जगनीबाई वैवा गिरधारी जाति दांगी हि. 50 नि०ग्रा.भू
गोरधन पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
28
गोरधन पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
29
30 रामप्रसाद, शिवसिंह पिता रतीराम कन्हैया अर्जुन भारत अमृत राजेश पिता मांगीलाल धापूबाई बैवा मांगीलाल हि. 33 पै . मेवाबाई पिता प्रभुलाल गुलाब बाई बद्रीबाई रोड़ीबाई पिता गिरधारी उम्मेद पिता गंगाराम हि. 33 पै. माग्या पिता कनीराम कैश्या रुगनाथ बैजनाथ रामनारायण पिता राजाराम हि. 34पै. जाति चमार नि.ग्रा.भू.
ब्रदीलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
31
रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू 32
रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू 33
रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू 34
रंगलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग्रा.भू 35
रामबगस पिता भंवरलाल जाति दांगी 36
शंभू लाल पिता भंवरलाल जाति दांगी 37
भंवर लाल पिता देवा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
38
शम्भू लाल पिता भंवरलाल जाति दांगी 39
रामनारायण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.भू.
40
0.101
0.645
832
0.197
1.871
833
0.014
0.595
772
0.061
0.278
871
0.537
1.720
873
0.152
1.240
773
0.519
0.683
865
0.506
1.075
870
0.320
0.721
872
0.084
0.468
866
0.003
0.316
869
0.038
0.639
768/2
0.151
0.267
874/1
0.387
0.536
874/3
0.012
0.253
875/2
0.076
0.213
768/1/3
0.055
0.161
874/2/3
0.219
0.253
875/1
0.021
0.399
902/2/2
0.009
0.259
876/1 भाग 1 ]
4981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
देवी राम पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.
41
भागमल पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.
42
हेमराज पिता रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.
43
बनवारी पिता रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू 44
बद्रीलाल पिता घीसालाल जाति दांगी 45
बद्रीलाल पिता घीसालाल जाति दांगी 46
रूकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.
47
रूकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.
48
रूकमा बाई पति रामबगस जाति भील नि.ग्रा.भू.
49
50 घीसा लाल , करणसिंह पिता बापूलाल ,कमलाबाई बैवा बापूलाल जाति भील
51 बद्रीलाल पिता घीसालाल दांगी हि. 57 पै. संतराबाई पुत्री काशीराम हि. 38 पै. संतराबाई मांगीलाल माता नाराणीबाई महेश कमलेश सुभाष दुर्गा नीरज अजय पिता बापूलाल सतोष बाई बैवा बापूलाल कन्हैयालाल पिता रामचरण प्रेमबाई बैवा रामचरण हि. 0.05 पै. जाति सुतार
अयोध्या बाई पुत्री बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
52
अयोध्या बाई पुत्री बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
53
54 रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.
55 रामचन्द्र पिता गोपीलाल , नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.
56 रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.
57 रामचन्द्र पिता गोपीलाल, नाराणीबाई वैवा गोपीलाल नि.ग्रा.भू.
रामनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी 58
कला बाई पति शिवनारायण जाति दांगी 59
धापू बाई पति रामकिशन जाति दांगी नि.ग्र.भू.
60
61 रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी नि.खजूरिया
शिव लाल पिता भीमा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
62
रामनारायण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.भू.
63
यो ग्राम दाइहन
0.443
1.145
766/4
0.284
0.386
766/5
0.864
2.176
904
0.164
0.430
917
0.228
0.354
893
0.431
0.607
894
0.010
0.322
914/1/1
0.009
0.285
914/1/2
0.068
0.152
915/2
0.230
0.252
915/1
0.112
0.772
916
0.622
0.954
918/1
0.019
0.766
920/1
0.351
0.955
918/2
0.013
0.114
919/1
0.074
0.316
919/3
0.246
0.259
920/2
0.058
1.791
921/1/1
0.065
0.577
921/1/2
0.015
0.572
921/1/3
0.409
0.961
834
0.004
1.467
892
0.081
0.305
783/1/4
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
4982
राजगढ़ , दिनांक 21 अगस्त 2017
प्र. क्र.-ए- 16270.-
प्रारंभिक अधिसूचना
(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कछोटिया जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ कछोटिया जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम -कछोटिया
जिला राजगढ़
तहसील - खिलचीपुर
क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)
कुल रकबा
निजी भूमि
0.632
कछोटिया जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
0.632
योग
अनुसूची (2)
(1 ) कछोटिया जलाशय में ग्राम कछोटिया की भूमि प्रभावित होने से
खसरा क .
क्र.
भूमि का कुल रकबा
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5 2
3
4
1
0.632
1.012
935/16/1
1 मांगीलाल पिता रूगन्नाथ जाति दांगी निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
1.012
0.632 नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 4983 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
प्र. क्र.-ए- 16285.-
प्रारंभिक अधिसूचना
(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम तीतरी के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र . 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है
अनुसूची(1)
ग्राम तीतरी
जिला राजगढ़
तहसील - सारंगपुर
क्रं. विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
अर्जित रकबा
कुल रकबा
1निजी भूमि
111.533
122.749
1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
122.749
111.533
योग
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
क्रं.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
मोबाईल नम्बर
खसरा क.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
6
4
5
3
1
2
9753820709
0.728
24/1 0.728
0.142/
203/4
0.142 1 आत्माराम पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
0.158/
0.158/
223/1
1.028
योग
किता 3
1.028
8889598501
0.240
221 - 0.240/
0.100 -
0.253
279/2/
2 आत्माराम पिता देवीसिह गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.253
279/4/
0.253 /
योग
किता 3 0.746
0.593
9753820709
0.126 /
194/2 0.126
232 0.190/
0.190/ ३ कमल सिंह पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.200
279/6 / 0.506/
0.516
किता 3 0.822
योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
4984
9753820709
हिन्दु सिह देव सिह चंदर सिह पिता काल सिंह मेहरबान सिह मोड़ सिह पिता अमर सिंह रामसिह पिता शंकरलाल गिलास बाई पुत्री कालू जी बाजा बाई पुत्री कालू जी रामप्रसाद बाई मानकुंवर राजू बाई पिता शंकरलाल कृष्णाबाई पुत्री अमर सिंह प्रहलाद बाई पुत्री कालू जी अयोध्या बाई बेवा शंकरलाल फुन्दी बाई बेवा अमर सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 297/2
0.013/
0.013
298/3 /
किता 1 0.013
0.013
21/1 0.229/
0.100
9753820709
5 गीताबाई पिता शंकरलाल ईश्वरसिंह पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9977425148
6 घीसालाल प्रहलाद चंद्रा सिह मानसिह करणसिंह पिता पुरालाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9575026713
7 देवीसिह पिता मेघराज गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
8 नारायण पिता शिवसिंह गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
१, पप्पु सिद्धनाथ बहादरसिह पिता अनार सिह लीलाबाई बैवा अनारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
7354639380
10 प्रहलादसिंह बाबुलाल पिता शिवसिह व रम्भाबाई बै शिवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
46/1
0.139
0.139/
0.101 /
0.101 /
255/1
0.019 /
256/1
0.019
0.093 /
260/1/ 0.093
0.066
0.066/
277/3/1
किता 6 0.647
0.518
159 0.063
0.053 / 160/ 0.076
0.076 /
0.291/
0.291 /
163
164/ 1.113
0.550/
किता 4 1.543
0.970
0.223 /
4/2/2/1
0.223 /
0.053
0.053 /
267/2/1/
0.016 /
0.016
270/2/1
0.034
0.034
274/2/4
किता 4 0.326
0.326
0.469
0.469/
206/
किता 1 0.469
0.469
0.080-
0.229 /
21/2/2
46/2/2- 0.139
0.139/
0.007 /
254/2/ 0.007
0.078
255/2/2
0.078/
256/2/2
0.019/
0.019/
0.093 /
0.093 /
260/2/2
0.067/
0.067
277/3/2/2
किता 7 0.632
0.483
4/2/1
0.670/
0.670
267/1
0.158 /
0.158
270/1/
0.051/
0.051/
274/1
0.101/
0.101
0.266/
277/8/2/2 0.266 /
0.026
295/2/1 .
0.026 / 4985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1.]
योग 11 पीरू लालू पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
बलदेव शंकरलाल बंशीलाल चंदर सिह पिता शोभा गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 13
297/1-
0.025
0.025/
298/2/
किता 8 1.297
1.297
9753820709 42/3 1.265
1.265
8/ 1.037 /
1.037
33/1/
0.969
0.969
34/1/
किता 4 3.27-1
3.271
297/5/
0.038
0.015
296/6
किता 1 0.038
0.015
8462064347
बालुसिंह पिता मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
14 भंवरलाल पिता चैना जातिं गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
7354163496
15 मोड़सिह पिता सिद्ध आप सिद्ध पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
योग
9753820709
10 गंगाराम प्रभुलाल जमुनाप्रसाद सागर कमल पिता मांगीलाल शांताबाई नर्मदाबाई भुलाबाई श्यामाबाई लीलाबाई गीताबाई पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
27 मांगु पिता जालम गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 18
0.224-
0.224
267/2/2 0.053
0.053
0.016 /
270/2/2
0.016
0.034
274/2/2
0.034-
0.044
277/1/2/2
0.044
किता 5 0.371
0.371
296/2 0.025
0.025/
किता 1 0.025
0.025
22/1/ 0.076
0.076-
23/1 0.335/
0.335/
60
0.443/
0.443/
198/ 0.063
0.063/
295/1/ 0.036
0.036/
किता 5 0.953
0.953
297/6
0.013
0.013
298/7/
2/1/ 0.506/
0.506
4/1/ 1.341/
1.341
5/ 0.291/
0.291 /
243 0.089
0.089 /
244/ 0.278
0.278/
258 0.190
0.190 /
261/ 0.392/
0.392/
277/7/ 0.266
0.266/
किता 1 3.366
3.366
189/2/ 0.013/
0.013/
किता 1 0.013
0.013
9753820709
गिलास बाई गुलाब बाई माता फुन्दी बाई विधवा उमराव सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 0.025
0.025
297/3/ 298/4/
किता 2 0.025
0.025 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
4986
19 रामचंद्र पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता 9893408470 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9165508527
20 सीताराम मोड़ सिह पिता रामरतन मानकुंवर पुत्री रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.401
25/2 0.401
216/1 0.253
0.253/ 222 0.051
0.051
किता 3 0.705
0.705
0.013- 0.013
189/3
7
0.392- 0.392
85
0.300- 0.519
86
0.063
0.015
0.455
208
0.455/ 251/ 0.835
0.835/ 2.277
किता 7
2.010
8959549137
21 पीरूलाल लालू पिता रामरतन गीताबाई चम्पाबाई सोरमबाई सुरताबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 32
0.341/
0.341 56/
57
1.101
1.101- किता 2 1.442
1.442
9753820709
भागीरथ अनार कालू इंदर सिह गिलास बाई अंजु पिता रूग्गा , होकम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 23
0.025
0.025
297/4- 298/5/
किता 1 0.025
0.025
230/2/
0.159 / 0.159/
9753820709
सौरमबाई पति बालू जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 231
0.051/
0.051/ 235/ 0.152/
0.152/ 236
0.063/ 0.063
239/ 0.329
0.329 240/ 0.089/
0.089 / 262/ 0.683/
0.683/ 263
0.076 / 0.076/
264/3/ 0.190/
0.190/ 1.792
किता 9
1.792
0.224
4/2/2/3
9753848837
24सीताराम पिता मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 25
9926397443
सिहिद्या भग्या पिता भूलाजी जाति गर्जुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 26
0.224 0.052
0.052/ 267/2/3
0.018/ 270/2/3/ 0.018 /
274/2/3 0.033/
0.033
0.045/ 0.045
277/8/2/3
किता 5 0.372
0.372
22/4 1.265
1.265 / किता 1
1.265
1.265
9826736928
होकम सिंह भगवानसिह पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.100 / 21/2/1 0.229-
46/2/1
0.139 0.139
254/1
0.008/
0.008 / 255/2/1
0.077 / 0.077 4987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
योग
0.019
0.019
256/2/1
0.093-
0.093
260/2/1
0.067 /
0.067
277/3/2/1
0.503
0.632
किता 7
7089207556
27 हिन्दुसिह पिता दरियावसिह चन्दर बाई व लीलाबाई शांतीबाई पुत्री दरयाव अमर सिह पिता बापुलाल रम्भाबाई वि. दरयाव सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
28 रूगनाथ अमर सिह पिता नाथू अयोध्याबाई वि० नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.063 /
0.063
271-
0.076
0.076
272
1.109/
273
1.109
1.248
1.248
किता 3
0.300 /
84/2 0.759
0.400 /
0.443
195 /
0.923/
0.923/
211/
0.013 /
0.013-
249/
0.253 /
0.253/
250/2
1.037-
1.037 /
48/
0.076/
0.076/
49
0.228
0.228/
50/
0.759/
71- 0:759/
0.506/
0.506
72/
0.114/
0.1.14/
73
1.404 /
1.404/
81
0.304/
0.304 /
162/
0.137/
0.151 /
189/1
6.454
6.970
किता 14
1.043
1.043
3/1
9753820709
29 अमर सिंह पिता बापूलाल कमलाबाई पति देवीसिह गजराजसिंह पप्पुसिह पिता कालू सिह संपतबाई वि. कालुसिह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 0.391/
0.391
6/1/
0.690 /
0.690/
31/1
1.106
32/1/ 1.106
0.607 /
0.607 /
59/1
0.405
0.405
266/1
0.202
0.202
277/4.
4.444
किता 7 4.444
1.164
1.164
9669630549
30 करण सिंह पिता शंकरलाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 26
0.506 /
0.506
27
0.142/
0.142 /
203/3
0.142
0.142 /
203/1
0.114
0.114 /
242
0.142
0.142
203/2
0.493/ 0.493 /
259
2.703
2.703
किता 7
1.780/
1.780
70/3
9753820709
32 जगदिश पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.029
0.029
218/3
0.200 / 0.759
279/3 4988
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
योग
2.009
2.568
किता 3
0.727 / 0.727/
9753820709
32 जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर निकली ग्रांम भूमि स्वामी
योग
9753820709
33
देवीसिह पिता बालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
34 देवीसिह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 24/2
0.253/
0.253
39/2
0.158/
0.158
223/2-
1.138
1.138
किता 3
0.400 / 0.531
264/1
0.800/
1.859
264/2
0.164/ 0.164
265/
0.949/
0.949/
275
0.600
0.645/
294/
0.209/
0.379
293
3.122
4.527
किता 6
1.265/ 1.265
42/2
0.754/ 52/1 0.754/
0.691
0.691 /
70/1/1
0.691/ 0.691/
70/1/2
0.015 / 0.063/
149
0.015
218/2/
0.015/
3.431
3.479
किता 6
0.803- 0.803
51/1
9753820709
35 हरिप्रसाद माधु अमर सिह सोरमबाई पिता धूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.044/ 0.044/
76/1/
0.150/ 0.380 /
84/1/1
0.100/ 0.133
134/1-
0.272/ 0.272
144/1/
0.031- 0.031 /
145/1
0.076/ 0.076
147/1
0.063
0.063
148/1
0.400/ 0.461/
192/1
0.012 0.012
237/1/
0.171/ 0.171/
238/1/
0.076/
0.076/ 246/1
0.088
0.088/ 247/1
0.126
0.126/
250/1/1
0.100 / 83/1 1.518/
0.025
0.031/
158/1/
0.120 0.120 /
161/1
2.657
4.405
किता 17
14/2
9753820709
36
पिता शिंवसिंह बद्रीलाल बाबुलाल नारायणसिंह रामसिह करण सिह पारूबाई मायाबाई, सिद्धीबाई भूरीबाई पि. भगवानसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.601/ 0.601
15/2/
0.438/ 29/3/ 0.438/
0.102/ 0.102-
224/2
1.141
1.141
किता 3 4989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
9753820709
0.278
0.278
40
0.215/
0.215/
199
200/
0.139/
0.139/
0.114
0.114
225/
37 नारायण सिह भगवानसिह करण सिह रोमसिंह पिता शिवसिंह मांगीलाल छीतीई वि० भंवरजी तोलाराम राधेश्याम पिता देवीसिंह हि0 1/4 पुरालाल रामरतन पिता भंवरलाल हि0 1/2 गोकूल प्रसाद कालुजी पिता भैया हि० 1/4 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.531/
277/2/
0.531/
1.277
1.277
योग
किता 5
9753820709
38
0.506/
0.506 /
215
सिद्धलालं पिता गंगाराम व शिवलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.430 /
0.430
216/2
0.936
0.936
योग
किता 2
9753820709
1.795/
16/ 1.795
39
1.328/
1.328
55/
0.215
77 0.215/
0.013/
140
0.013/
0.253/
143 0.253 /
0.089
0.089/
197
प्रहलादसिंह चंदर सिंह मानसिह घीसालाल करण सिह गीताबाई पिता. पुरा शैतानबाई वि. पुरा समंदर मदन भूरीबाई पिता पहलाद देवीसिंह रूगनाथ पिता कालू, बिहारीलाल, नरभैसिंह पिता बलदेव जानीबाई वि. बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
210 1.151/
1.151
212 0.038/
0.038/
220 0.531/
0.531/
0.101/
226
0.101
0.822
0.822/
252
0.101/
0.101/
253
2.000/
4.831/
278
योग
8.437
11.268
किता 13
9753820709
0.013
0.013 /
201
40 पारस पिता बालूजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.278/
1.278
202
0.051/
0.051
228
0.436/
0.436
230/1
1.778
योग
किता 4 1.778
9753820709
0.088 /
22/2/
41
0.088
0.323/
0.323/
23/2/
शिवलाल कालू सिह पिता पीरू बाजाबाई पिता कालू बाबू रामचरण पर्वतसिंह पिता जीतू भूराबाई शीलाबाई प्रेमबाई पिजा जीतू रामकुंवर बेवा जीतू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.607 /
47 1.607
योग
2.018
2.018
किता 3
0.599
0.599/
17/2/
9753820709
42
0.278/
0.278
बालु पिता जगमान जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी
20/2 [भाग 1 4990
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
0.240 /
28/2 0.240
0.063/
0.063 /
142/2
204/2 0.253
0.253/
0.110/
227/2 0.110
0.013 /
229/2
0.013
0.038/
241/2
0.038/
योग
1.594
1.594
किता 08
9753820709
0.021
135/2 0.021
48दिलीप सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.004
0.004 /
136/2
0.026 /
0.026
137/2
0.029
138/2 0.029/
0.013 /
0.013
139/2
0.021
135/1 0.021/
136/1/
0.005
0.005/
0.025 /
137/1 /
0.025
0.029
0.029 /
138/11
139/1
0.013
0.013
0.186
0.186
योग
किता 10
0.063 /
0.063
9753820709
35//
44
0.114 /
38
0.114 /
0.316/
0.316 /
39/1
बालू पिता भैरू भूलीबाई अयोध्याबाई चंदूबाई पुत्री भैरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी
0.443 /
0.443/
41/
0.936
0.936
किता 4
योग
0.063/
52/3/
9753820709
0.063
45
0.417 /
61 0.417/
भागीरथ पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी
0.177
0.177
62
0.101/
66 0.101/
0.089 /
0.089
67/
0.405
0.405
68
0.024/
166/ 0.164
0.253 /
209/2 0.253/
0.683 /
0.683 ′
213/2/
0.443/
0.443/
217/1
0.228/
0.228 /
234/2
2.883
3.023
किता 13
योग
0.400
7354163496
25/1/2/1 0.409
46
0.291
0.291
36/2
मोडसिंह पिता सिद्धलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी
0.595/
58/
0.595
1.286
1.286
योग
किता 3
0.598
9753820709
0.598
17/1
मांगीलाल पिता बोंदा जी जाति गुर्जर
97 4991
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
20/1 0.279 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
28/1/ 0.240/
227/1/ 0.110/
0.012 /
229/1
241/1/ 0.038/
142/1- 0.636/
किता 7 1.913
योग
0.804
51/2 0.279
0.240/
0.110
0.012/
0.038 /
0.636/
1.913
0.804
7697355608
0.045 /
76/2 48 मांगीलाल रमेश पिता भौला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
84/1/2 0.379
144/2/ 0.272/
145/2 0.032
0.076
147/2
0.063
148/2
192/2 0.462
0.013 /
237/2
0.171
238/2
0.076 /
246/2
0.089 /
247/2
250/1/2 0.127/
0.133 /
134/2
0.032
158/2
0.120
161/2.
योग
2.894
किता 16
0.322/
12/2 0.045 /
0.150 /
0.272/
0.032/
0.076 /
0.063 /
0.400 /
0.013
0.171
0.076 /
0.089 /
0.127/
0.100 /
0.016/
0.076/
2,510
0.322-
8435950921
36/1/2. 0.430/ 49 निर्भय सिंह पिता रामदयाल कृष्णाबाई , प्रेम बाई सोनाबाई पिता रामदयाल, मांगू बाई बेवा रामदयाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
214/2 0.411
0.266
277/1/2
1.429
योग
किता 4
9753820709 12/1- 0.322
36/1/1/ 0.430 50 शिवलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
214/1/ 0.411/
277/1/1 0.265
किता 4 1.428
योग
0.430/
0.411
0.266/
1.429
0.322-
0.430-
0.411/
0.265/
1.428
0.582/
7697732119
37/2 0.582
52/2 0.108/
1.700/
70/4- 51 विजयंसिह देवबाई, पिता मांगीलाल प्रभुलाल भगवानसिंह, गिलास बाई पिता दर्याव सिह , जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.126
141/
194/3 0.089
0.063/
196
0.240 /
209/3
0.029
218/4 0.108 /
1.700
0.100 /
0.089/
0.063
0.240/
0.029 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
4992
योग
9754770565
82 विष्णुप्रसाद पिता सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.455
219 0.455
0.228 /
0.228/
233
0.217
1.517
279/5.
3.811
किता 11 5.137
0.582/
0.582
37/1
0.063/
65
0.063/
0.253/
70/2 0.253/
0.759/
0.759/ 193/
0.253/
0.253 /
209/1/
0.683 /
0.683/
213/1/
0.442/
0.442
217/2/
0.015/ 0.015
218/1/
0.227
0.227/
234/1/
0.300-
279/1/ 0.759
3.577
4.036
किता 10
30/
0.101
0.101
9754770565
58 विष्णुप्रसाद पिता सिद्दलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.400
0.400
251/1
0.501
किता 2 0.501
0.400
6/2
0.400
9753820709
54दैवसिह शैतानबाई सौरम बाई नर्मदा बाई पिता समंदरसिंह देवबाई पिता हरलाल प्रहलाद पिता हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
55 सिद्विया गंगा सीताबाई शांताबाई श्यामू बाई कंकू बाई मेवा बाई पिता धुला प्रभुलाल छीतू लीलाबाई शारदा बाई पिता भंवरिया ,भंवरीया बलदेव शंकर पिता दरयाव, मांगीलाल पिता शंकर, गीताबाई सीता कमला शांताबाई पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9753820709
56 सूरजसिह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.670
59/2
0.670/
0.885 /
0.885/
44
0.569/
63/
0.569
0.493 / 64/ 0.493/
0.164/
0.164
257
0.405 /
0.405
266/2
0.481/
268/ 0.481
0.152
269
0.152
0.202/ 0.202/
277/5/
31/2
0.601/
0.601/
32/2
5.022
5.022
किता 11
1.151
10
1.151
19/
1.859
1.859
3.010
3.010
किता 2
14/1
0.601
0.601/
15/1/
0.436
29/1
0.436 4993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
0.101
0.101,
224/1
1.138
1.138
किता 3
योग
1.053
3/2
1.053 /
7089207556
57
0.400/
6/3/ 0.400/
0.810
0.810
31/3/
हिन्दुसिंह पिता दरियावसिह रम्भाबाई वि. दरियावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.107
32/3 / 1.107/
0.481/
0.481/
59/3
1.120
1.120/
80/1/
योग
किता 6
4.971
4.971
2/2
0.253
0.253 58 ईश्वर सिंह पप्पु पिता कालू सम्पत बाई 9753820709 बैवा कालू श्यामा बाई राजू बाई सीता बाई पुत्री कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.253
किता 1 0.253
योग
9753820709
58
0.379
205
0.379
विष्णु प्रसाद पिता सिद्धनाथ शैतान बाई बैवा सिद्धनाथ पारू बाई सुगन बाई शांति बाई सजन बाई पुत्री सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.379
किता 1 0.379
7089207556
60
0.038/
296/1 0.038
हिन्दु सिह पिता दरियाव सिह चंदा बाई लीला बाई शांति बाई पुत्री दरियाव सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.038
योग
0.038
किता 1
9753820709
61
0.025
296/3 0.025
अमर सिह पिता बापूलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.025
0.025
योग
किता 1
17/3/ 0.598
0.598-
9753820709
0.278
20/3/ 0.278/
0.241/
0.241/
28/3/
नारायण सिंह गोकुलसिंह बाबूलाल पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.021/
0.021
135/3
0.004 /
0.004/
136/3
0.025
137/3 0.025/
138/3
0.031
0.031/
0.012/
0.012/
139/3/
0.063/
142/3 0.063/
0.253/
0.253
204/3/
0.109
0.109 /
227/3
0.013/
229/3/
0.013 /
0.038/
241/3
0.038/
योग
किता 13 1.686
1.686 [भाग 1 4994
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
0.917-
29/2/3 0.917
शीलाल चन्दरसिंह पिता शोभाराम
0.556/
8435721296
0.556 /
46/2/3
सोताराम बाबू रमेश पिता बल्देव
0.051/
सोपबाई पुत्री बल्देव पारूबाई पुत्री
0.051/
254
0.389/
बल्देव इन्दरसिंह पिता रूग्गा भगवानसिंह
0.389/
255/2/3
रामसिंह कालूसिंह शारदाबाई पुत्री
0.076-
0.076 /
256/2/3
कालूसिंह छमाबाई विधवा कालूसिंह जाति
0.374/
0.374 /
260/2/3/
गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.331
0.331/
244/3/2/3
2.694
2.694
किता 7
योग
9753820709
64
1.010-
1.010
29/2
कमलाबाई बेवा राधेश्याम धरमसिंह सौदान पिता राधेश्याम रेखाबाइ पुत्री राधेश्याम तोलाराम पिता देवीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.101 /
224/3
0.101/
1.111
1.111
किता 2
योग
0.405
0.405
13.
7241103293
33/2/
0.969
0.969
34/2
65 मानसिंह पिता पूरालाल मेहताबबाई कंचनबाई पिता पूरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.481
0.481-
20.7
1.855
1.855
किता 3
योग
9617272217
66
0.885
9.
0.885-
0.970
0.970/
चन्दरसिंह गोकुल पिता भाग्या कमल ईश्वर पिता कालू शान्तिबाई पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
34/3
1.855
1.855
किता 2
योग
9753820709
67
0.253
0.253
204/1
भूराबाई पत्नी सीताराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.253
0.253
किता 1
योग
7697732119
68
0.030
0.101
156/
विजय सिंह पिता मांगीलाल प्रभुलाल भगवान सिह पिता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.030
0.101
किता 1
योग
111.533
122.749
महायोग
नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 26 अगस्त 2017
कलेक्टर रा . प्र. क्र.- 244- अ-82-2016-17 क्र. 5340 - रीडर - भू- अर्जन-2017 ,
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013) कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु । ग्राम- कस्बा बड़वानी तहसील- बड़वानी जिला- बड़वानी में 12.227 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 30.20 एकड (सामाजिक समाघात मूल्याकंन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है:- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नही । )
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना हैं । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है । इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा माइनर व पेण्ड्रा माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कस्बा बडवानी तहसील- बड़वानी जिला- बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
खसरा नम्बर
स.कं.
व्यक्ति का नाम और पता हक का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन का
क्षेत्र(हे.)
1
2
3
4
5
6
1
निजी
0.137
भूस्वामी
5/11 7/25
दाऊ पिता मांगीलाल जाति काछी निवासी ग्गप्रम 2
7/1
निजी
0.315
भूस्वामी
साबीरा बी पति मोहम्मद आकिल मन्सुरी जाति पिजारा निवासी-ग्गाम [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
4996
खसरा नम्बर
स.कें .
भूमिका प्रकार
हक का प्रकार
2
3
4 1
निजी 3
भूस्वामी
7/51 7/6 ]
निजी 4
भूस्वामी
9/17 9/95
5
निजी 9/21 9/35 भूस्वामी
निजी 6
9/4 9/55 भूस्वामी
7
9/7
निजी
भूस्वामी
8
12/1
निजी
भूस्वामी
9
12/3
निजी
भूस्वामी
10
13/1
निजी
भूस्वामी
11
13/2
निजी
भूस्वामी
14
12
निजी
भूस्वामी
व्यक्ति का नाम और पता अर्जन का क्षेत्र(हे.)
6
5
0.140
नाजनीन बी बेवा मो . असलम , मोईनुदिन पिता मो. असलम, मो. अनस, मो. मोबिन पिता मो.असलम, ना.बा.गा.नाजनीन बी बेवा मो.असलम पिंजारा सा. ग्गप्रम 0.060
गणेश गंजानन्द शिवकन्या रामकन्या पिता मोतिलाल लक्ष्मीबाई बेवा मोतीलाल जाति काछी निवासी-ग्ग्रम 0.180
नाजनीन बी बेवा मो. असलम मोईनुदिन पिता मो.असलम, मो. अनस मो. मोबिन पिता मो.असलम ना.बा.गा.नाजनीन बी बेवा मो . असलम साबिरा बी बेवा आकिल मोहम्मद जाति पिजारा निवासी ग्गप्रम 0.178
नाजनीन बी बेवा मो . असलम मोईनुदिन पिता मो.असलम, मो. अनस मो. मोबिन पिता मो.असलम ना.बा.गा. नाजनीन बी बेवा मो.असलम साबिरा बी बेवा आकिल मोहम्मद जाति पिजारा निवासी ग्गाम 0.270
दिलीप संजय पिता रूघनाथ जाति भील निवासी ग्गाम
0.242
देवराम पिता लक्ष्मणराव जाति ग्रह्मण निवासी ग्गप्रम
0.246.
बद्रीलाल पिता मनाजी श्रीमती लीलाबाई पति बद्रीलाल जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
0.056 संतोष पिता राजाराम तेली निवासी ग्प्रम 0.085
बंशीलाल पिता राजाराम तेली निवासी ग्प्रम
0.405
जगदीश नानुराम भगवान कैलाश रूकमणी राधा पिता सीताराम रामकुवरबाई बेवा सीताराम जाति अहिर निवासी ग्गाम 4997
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
खसरा नम्बर
स.कं.
हक का प्रकार
भूमिका प्रकार
व्यक्ति का नाम और पता अर्जन का क्षेत्र(हे.)
3
4 2
1
16/1
13.
निजी
भूस्वामी
14
16/2
निजी
भूस्वामी
15
18/2
निजी
भूस्वामी
16
निजी
भूस्वामी
20/1 21/1 }
निजी 17
भूस्वामी
20/2 21/2 23/2 }
निजी 18
भूस्वामी
20/4 21/4 ]
19
निजी
भूस्वामी
20/5 21/5 } 22/1
20
निजी
भूस्वामी
20/6 21/6 }
21
21/7
निजी
भूस्वामी
22
निजी
भूस्वामी
22/3 23/5 }
23
23/1
निजी
भूस्वामी
6
5
0.398
जगदीश नानुराम भगवान कैलाश रूकमणी राधा पिता सीताराम रामकुवरबाई बेवा सीताराम जाति अहिर निवासी ग्प्रम
0.275
नारायण बाबुलाल पिता अमरा तेजू बेवा अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्गाम 0.430
नारायण बाबुलाल पिता अमरा तेजू बेवा अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम 0.040
भीमसिंग कैलाश पिता मांगीलाल बायजा बेवा मांगीलाल छगन खजान पिता नन्दला पप्पु रामसिंग पिता शंकर कमली बेवा शंकर सुमी शमी लछी पिता शंकर जाति भील निवासी ग्गाम 0.154
दोलत पिता पुन्या सुकलीबाई बेवा पुन्या जाति तड़वी भील निवासी ग्प्रम 0.073
पेमा पिता मांगू जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
0.093
कपिल आनंद पिता हीरालाल गेंदाबाई बेवा हीरालाल जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम
0.089
भुरेलाल पिता रूपाजी जाति सिर्वी निवासी ग्गाम
0.080
गनसिंग पिता मंगल्या जाति भील निवासी ग्प्रम
0.097
राधु बद्री दीपक सिकदार ध्यानसिंग पिता सुखलाल केशर बेवा सुखलाल सुमन गौरा जानू पिता सुखलाल जाति तडवी निवासी ग्प्रम
0.085
मनीबाई गीताबाई पिता बिशन जाति तड़वी भील निवासी ग्गप्रम [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
4998
खसरा नम्बर
स.कं.
हक का प्रकार
व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार
अर्जन का
क्षेत्र(हे.)
2
3 1
24
23/3
भूस्वामी 25
23/6 भूस्वामी 26
23/11
भूस्वामी 27
भूस्वामी
}
27/3 27/9
28
भूस्वामी
27/8]
29
भूस्वामी
36/2 ] 37
30
43/6 भूस्वामी 31
43/7
भूस्वामी 32
भूस्वामी
45 46/2}
33
भूस्वामी
48/3 49 50
34
भूस्वामी
48/4 ] 48/5
35
भूस्वामी
48/7 }
36
48/8
भूस्वामी 37 48/10
भूस्वामी
6
5
4
0.077
निजी
भीमसिंग कैलाश पिता मांगीलाल बायजा बेवा मांगीलाल छगन खजान पिता नन्दला पप्पु रामसिंग पिता शंकर, कमली बेवा शंकर, सुमी, शमी, लछी पिता शंकर जाति भील निवासी ग्गाम 0.064
निजी
मोहन सोहन शोभाराम पिता कालु ना.बा. गा.गौरीबाई बेवा कालु व गौरीबाई बेवा कालू जाति तड़वी भील निवासी ग्प्रम
0.064
निजी
शांताबाई पति दोलत जाति भील निवासी ग्गाम
0.218
निजी
मोतिलाल पिता हरजी जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
0.170
निजी
राजेन्द्र पिता गोविन्द शांताबाई बेवा गोविन्द जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम निजी
0.166
कैलाश पिता भीका जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
0.360
निजी
लीलाबाई कलाबाई सुमन कुसुम शान्ता मंधु पिता भाना वाली बेवा भाना जाति सिर्वी निवासी ग्ाम 0.600
निजी
राहुल रवि ममता पिता भगवान लक्ष्मी बेवा भगवान जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम 0.182
निजी
विजय अजय पिता रन्छोड गीताबाई बेवा रन्छोड जाति सिर्वी निवासी ग्ाम 0.235
निजी
भगवान पिता कानाजी जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
निजी
0.307
कैलाश पिता भीका जाति सिर्वी निवासी. ग्प्रम
निजी
0.153
गोकुल पिता झापडुसा जाति दशोरा निवासी ग्प्रम
निजी
0.109
रन्छोड पिता मनाजी जाति सिर्वी निवासी ग्गाम
0.105
निजी
ओमप्रकाश पिता नाथुलाल जाति सिर्वी निवासी ग्गाम 4999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
खसरा नम्बर
स.कें.
हक का प्रकार
व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार
अर्जन का
क्षेत्र(हे.)
3
2
1
38
51/2 भूस्वामी 39
भूस्वामी
69 70 71 72
75
40
भूस्वामी 41
भूस्वामी
}
77/1 77/2 416/2 ;
42
83/1 भूस्वामी 43
भूस्वामी
87/11 88/4 ]
44
88/1
भूस्वामी 45
भूस्वामी
88/3 89/25
46
91/3
भूस्वामी 47
91/5 भूस्वामी 48
91/6 भूस्वामी 49
91/8
भूस्वामी 50
92/5
भूस्वामी 51
92/6
भूस्वामी 52
भूस्वामी
93/11 111/25
6
5
4
0.040
निजी
कैलाशचन्द पिता कृष्णराव जाति बाह्मण निवासी ग्गप्रम
0.226
निजी
भगवान पिता नैना जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
0.206
निजी
दुधा पिता नैना जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
0.270
निजी
कैलाश पिता ऊँकार जाति सिर्वी निवासी ग्ाम
0.222
निजी
जगदीश, रामलाल पिता बाबुलाल, लक्ष्मी पिता बाबुलाल , जानुबाई बेवा बाबुलाल जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम 0.117
निजी
शंकर पिता बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
0.117
निजी
संतोष पिता बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम
0.250
निजी
बालीबाई पति बद्री जाति सिर्वी निवासी ग्प्रम
निजी
0.097
राजा, रजनी, अनिता पिता शिवराम, माया बेवा शिवराम जाति काछि निवासी ग्प्रम 0.101
निजी
मथुराबाई बेवा रामा जाति काछि निवासी ग्गप्रम
निजी
0.052
मंगुबाई पति लालाजी जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम
0.105
निजी
मंगुबाई पति लालाजी जाति सिर्वी निवासी ग्गाम
निजी
0.113
गोपाल पिता रतना जाति माली निवासी ग्प्रम
निजी
0.195
भगवान पिता रतना जाति माली निवासी ग्गाम
निजी
, 0.028
रामू पिता रतना जाति माली निवासी ग्गप्रम 5000
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
खसरा नम्बर
स.कें.
हक का प्रकार
भूमि का प्रकार व्यक्ति का नाम और पता
अर्जन का
क्षेत्र(हे.)
2
3
4 1
53
निजी
भूस्वामी
111/7 9/2 }
54
निजी
भूस्वामी
93/31 111/8
55
निजी
भूस्वामी
: 111/41 112/15
56 111/9
निजी
भूस्वामी
57 111/10
निजी
भूस्वामी
58 112/3
निजी
भूस्वामी
59
निजी
भूस्वामी
113} 114
115/21 116
60
निजी
भूस्वामी
61
निजी 222/5 भूस्वामी
62 227/2
निजी
भूस्वामी
63 227/3
निजी
भूस्वामी
64
227/4
निजी
भूस्वामी
65
निजी
भूस्वामी
227/5]
66
निजी
भूस्वामी
227/6 }
67
निजी
भूस्वामी
229/1 ]
229/3
5
6
0.044
हरी पिता रतना जाति माली निवासी ग्गाम
0.044
भगवान पिता रतना जाति माली निवासी ग्गप्रम
0.235.
सत्यनारायण पिता पुनाजी मिश्रीबाई बेवा पूनाजी जाति माली निवासी ग्ाम
0.044
गोपाल पिता रतना जाति माली निवासी ग्गाम
0.044
शंकर पिता रतना जाति माली निवासी ग्गाम
0.101
नरेश पिता लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्प्रम
0.332
चतरसिंग भारत रतनसिंग कन्हैया कृष्णा पिता मदन कन्हैया कृष्णा ना.बा. गा. चनन बेवा मदन जाति भीलाला निवासी ग्गाम
0.242
अजीज हमीद पिता इलाहीबक्ष एहमद कालु पिता बशीर हसीना पति कामिल सादिक शोहराब खलील पिता रशीद हसीना बेवा रशीद रफीक शफी मुबारिक जलील पिता मजीद रशीदा बेवा मजीद अकबर आरिफ आसिक पिता लियाकत हसीना बेवा लियाकत कालु पिता बशीर जाति पिंजारा निवासी ग्गाम
0.420
आयुष पिता वासुदेव ना.बा.गा. ज्योति पति वासुदेव जाति कुलमी निवासी ग्गप्रम
0.044
भोल्या पिता टन्दु जाति भीलाला निवासी ग्प्रम
0.016
दिनेश पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्गप्रम
0.178
मनोहर पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्गप्रम
+0.081
काशीराम पिता भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्गाम
0.036
सरस्वतीबाई पति भोल्या जाति भीलाला निवासी ग्प्रम
0.315
लवकुमार पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता निवासी ग्गाम भाग 1 ]
खसरा नम्बर
स.क.
5001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का
प्रकार
हक का प्रकार
4
2
3
1
229/5
निजी 68
भूस्वामी
233
69
निजी
भूस्वामी
234
70
निजी
भूस्वामी
266/2
निजी 71
भूस्वामी
72 266/4
निजी
भूस्वामी
73
निजी 267/3/1 भूस्वामी
74 267/3/2
निजी
भूस्वामी
75 267/5
निजी
भूस्वामी
76 267/6
निजी
भूस्वामी
योग
अर्जन का क्षेत्र(हे .)
6
5
0.202
कुशकुमार पिता लक्ष्मानारायण गुप्ता निवासी ग्गाम
0.024
सीताराम गणपत लक्ष्मण पिता पेमा अन्नपुर्णा द्वारकी पिता पेमा झबु बेवा पेमा जाति भारूड निवासी ग्गप्रम ..
0.068
लक्ष्मीनारायण पिता मकुन्दराम गुप्ता निवासी ग्प्रम
0.186
विकाश पिता कैलाश जाति सिर्वी निवासी ग्ग्रम
0.024
तुलाराम पिता दयाराम जाति तेली निवासी ग्गाम
0.160
विकाश पिता कैलाश जाति सिर्वी निवासी ग्गप्रम
0.068
हरिश पिता कैलाश जाति सिवीं निवासी ग्प्रम
0.020
दिनेश पिता मेघन जाति भारूड निवासी ग्गाम
0.222
सुखलाल पिता मेघन जाति भारूड निवासी ग्गाम
12.227
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा । अर्थात् कय / विकय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदिकोई हो , फाइल किए जा सकेगे ।
सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा -6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नही होंगे । [भाग 1 5002
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
कलेक्टर रा. प्र. क्र.-243-अ-82-2016-17 क्र. 5341 - रीडर- भू- अर्जन -2017 ,
(अधिनियम की धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013) कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बडवानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांव माइनर एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेगांवा तहसील - बड़वानी जिला- बड़वानी में 11.680 हेक्टर भूमि अपेक्षित है , अर्थात् 28.84 एकड (सामाजिक समाघात मूल्याकंन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नही । ) :-
इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बडवानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांव माइनर एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना हैं । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक
निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील- निरंक के ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है । इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बडवानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर , सेगांव माइनर एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सेगांवा तहसील - बड़वानी जिला- बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
स.के. खसरा नम्बर
व्यक्ति का नाम और पता हक का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन का
क्षेत्र(हे .)
1
2
3
4
6
5
0.108
1
2/1 भूस्वामी निजी भूमि
शफीमोहम्मद , रफीमोहम्मद पिता गनी मोहम्मद , जाति लोहार, निवासी-ग्राम
0.475
2
4/2 भूस्वामी निजी भूमि
समीना बेवा आबुतराव साबीर, मुस्तफा , रशीदा पिता आबुतराव साबीर, जाति बोहरा निवासी-ग्राम भाग 1 ]
5003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
खसरा नम्बर
स.क.
हक का प्रकार
व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार
अर्जन का
क्षेत्र(हे .)
3
2
1
3
5/1 भूस्वामी 4
5/2 भूस्वामी 5
5/3 भूस्वामी 6
12/1 भूस्वामी 7
12/2 भूस्वामी 8 12/3 पैकि भूस्वामी 9
12/4 भूस्वामी 10
भूस्वामी
12/5क 13
11
15/3 भूस्वामी 12 15/4/1 भूस्वामी 13 15/4/2 भूस्वामी 14
भूस्वामी
19 1872 }
15
20/2 भूस्वामी 16 21/1 पैकि भूस्वामी 17
भूस्वामी
21/1/1 पैकि
22/3
18
भूस्वामी
}|
22/5 22/8
19
भूस्वामी
22/7 '} 22/4/17
6
4
5
0.150
निजी भूमि
डॉ. भूषणकुमार पिता जगतनारायण, मनीषा पति भूषणकुमार सक्सेना, निवासी-ग्राम
0.135
निजी भूमि
डॉ. भूषणकुमार पिता जगतनारायण, मनीषा पति भूषणकुमार सक्सेना, निवासी-ग्राम
0.175
निजी भूमि
बाबूलाल पिता रूखडु जाति सिर्वी निवासी-साकिन देह
0.150
निजी भूमि
रूकमणीबाई पति राजाराम जाति काछी निवासी-ग्राम
0.115
निजी भूमि
बुदिया पिता पोमडया जाति काछी साकिन-देह
0.130
निजी भूमि
शंकर पिता पोमडया जाति काछी साकिन- देह
0.155
निजी भूमि
गोविन्द पिता पोमडया जाति काछी , निवासी-ग्राम
0.245
निजी भूमि
गोपीलाल पिता उदिया जाति काछी, निवासी-ग्राम
0.165
निजी भूमि
दुदा पिता मूला जाति सिर्वी, साकिन-देह
0.175
निजी भूमि
राजू पिता पना जाति सिवीं, साकिन-देह
0.175
निजी भूमि
जितेन्द्र पिता पना जाति सिर्वी निवासी-ग्राम
0.020
निजी भूमि
दुदा पिता मूला जाति सिर्वी, साकिन- देह
0.230
निजी भूमि
पूनमचंद पिता वेडिया जाति काछी, निवासी-ग्राम
0.170
निजी भूमि
दुधा पिता मूला जाति सिर्वी , निवासी-ग्राम
0.135
निजी भूमि
मनोज पिता राधाकृष्ण महाजन, निवासी-ग्राम
0.600
निजी भूमि
रामा पिता नारायण जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.310
निजी भूमि
पियुष पिता दामोदरजी पुरोहित, सुशील पिता लक्ष्मीनारायण सोनी, निवासी-ग्राम 5004
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
खसरा नम्बर
स.कं.
हक का प्रकार
3
2
20 22/4/2
व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्र(हे.)
6
5
4
0.025
निजी भूमि
भूस्वामी 21
दुदा पिता टिकम जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.185
निजी भूमि
भूस्वामी
23 25 26 27/1पैकि
22
24/1
रियाजुददीन, अकीमुददीन, नजमुददीन, सेफुउददीन पिता सिराजुददीन जाति पठान, निवासी-ग्राम 0.057
निजी भूमि
भूस्वामी 23
जया पति अजय जाति कुलमी, निवासी-ग्राम
0.299
निजी भूमि
भूस्वामी
24/4 24/5 24/6 पैकी
24
हुकुमचंद, जगदीश पिता भूरेलाल, धनुबाई , लता पिता भूरेलाल , प्रभाबाई बेवा भूरेलाल जाति काछी, निवासी-ग्राम 0.350
निजी भूमि
भूस्वामी
47/3 48/3
25
49/2
मोती पिता उदीया जाति सिर्वी, साकिन-देह
0.165
निजी भूमि
भूस्वामी 26 49/3
ओमप्रकाश पिता रामलाल जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.050
निजी भूमि
भूस्वामी 27
ओमप्रकाश पिता रामलाल जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.025
निजी भूमि
भूस्वामी
53/12 ]
28
नानुराम पिता बुदिया जाति काछी, निवासी-बड़वानी 0.060
निजी भूमि
भूस्वामी
53/10 ]
54/2} 54/3
29
जगन्नाथ पिता बुदीया जाति काछी, निवासी-बडवानी 1:395
निजी भूमि
भूस्वामी 30
54/4
भगवान, शंकर पिता लालू जाति सिर्वी साकिन-देह
0.140
निजी भूमि
भूस्वामी 31
59/2 भूस्वामी
शंकर पिता लालुजी जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.110
निजी भूमि
32
59/4
जीवनलाल पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी-करी
0.110
निजी भूमि
भूस्वामी 33
गणेश पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी-करी
0.190
निजी भूमि
59/5 भूस्वामी 34
मनोहर पिता दगडिया जाति भारूड, निवासी-करी
0.405
निजी भूमि
60/1 भूस्वामी 35
60/2
सिरवटीबाई पति प्रेमसिंग पटेल,जाति बारेला, निवासी- सुस्तीखेडा 0.195
निजी भूमि
भूस्वामी
सुदामा पिता मांगीलाल जाति कुलमी, साकिन-देह 5005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
खसरा नम्बर
से .
हक का प्रकार
3
2
36 60/5. भूस्वामी 37
60/6 भूस्वामी 38
60/7 भूस्वामी 39
भूस्वामी
61/47 61/5
40 61/10 भूस्वामी 41
व्यक्ति का नाम और पता भूमिका प्रकार
अर्जन का क्षेत्र(हे . )
6
5
4
0.360
निजी भूमि
सहदेव पिता मांगीलाल जाति कुलमी,साकिन- देह 0.260..
निजी भूमि
सत्यनारायण पिता मांगीलाल , जाति कुलमी, निवासी-कुण्डिया 0.185
निजी भूमि
सुदामा,सहदेव, सत्यनारायण पिता मांगीलाल,जाति कुलमी, निवासी-ग्राम 0.210.
निजी भूमि
सुदामा, सहदेव, सत्यनारायण पिता मांगीलाल,जाति कुलमी , निवासी-ग्राम 0.040
निजी भूमि
कमलेश पिता यशवन्त जाति ब्राहम्ण, निवासी-ग्राम
0.060
निजी भूमि
61/12 ] भूस्वामी 42 62/5 भूस्वामी 43 62/6 भूस्वामी 44
62/7 भूस्वामी 45 73/14 भूस्वामी 46
73/17 भूस्वामी
कलाबाई पिता चम्पालाल जाति कलाल, निवासी-ग्राम
0.099
निजी भूमि
निर्मला पति कैलाश शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी-ग्राम
0.099
निजी भूमि
मंजू पति राजेन्द्र, जाति ब्राहम्ण, निवासी-बडवानी 0.099
निजी भूमि
लतीफ पिता रशीद, सायना पति सादीक जाति पिंजारा निवासी- बडवानी 0.059
निजी भूमि
राधाकृष्ण, पिता बालकृष्ण जाति महाजन, निवासी-ग्राम 0.043
निजी भूमि
47
73/19
मनोज पिता काशीराम जाति जाट, निवासी-ग्राम
0.023
निजी भूमि
भूस्वामी 48 73/20 भूस्वामी
सुरेश पिता गोकुल , ममता पति सुरेश जाति चमार, दलजीतसिंह , नरेन्द्रसिंह पिता धरमसिंह जाति सिक्ख निवासी-ग्राम
0.023
निजी भूमि
77/3
49
79/4
बलवीरसिंह पिता धरमसिंह जाति सिक्ख, जीवनलाल पिता गोकुल जाति चमार , निवासी-ग्राम 0.690
निजी भूमि
भूस्वामी
}
79/5
50
राधाकृष्ण, पिता बालकृष्ण जाति महाजन, निवासी-ग्राम 0.055
निजी भूमि
80/3 भूस्वामी 51
भूस्वामी
82/3 ]}
गोपाल पिता मना, जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.305 /
निजी भूमि
शंकर पिता भगवान जाति सिर्वी, साकिन-देह 5006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
खसरा नम्बर
स.के.
हक का प्रकार
व्यक्ति का नाम और पता भूमि कां प्रकार
अर्जन का
क्षेत्र(हे.)
2
3 1
52
भूस्वामी
82/7 83/25 }
53
82/9 भूस्वामी 54
94/2 भूस्वामी 55
94/4 भूस्वामी 56
94/5 भूस्वामी 57
भूस्वामी
98/1
58 98/2 भूस्वामी
99/1
59
भूस्वामी
100/1 }
योग
6
5
4
0.030
निजी भूमि
नारायण पिता भगवान, नन्दु बेवा भगवान जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम 0.375
निजी भूमि
राजू पिता भानालाल जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.060
निजी भूमि
कमलाबाई पति राधाकृष्ण सराफ निवासी-ग्राम
0.028
निजी भूमि
सूरज पिता राजेन्द्र जाति जैन निवासी-बडवानी
0.028
निजी भूमि
यश पिता महेश जाति ब्राहम्ण निवासी-ग्राम
0.360
निजी भूमि
हिरा पिता घीस्या जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.235
निजी भूमि
शंकर पिता दीपा जाति सिर्वी, निवासी-ग्राम
0.375
निजी भूमि
जगदीश , शंकर पिता खेमा, जाति सिर्वी, साकिन-देह
11.680
1
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू- अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा। अर्थात् कय / विकय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगे ।
सचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है प्र.अत धारा -6 की उपधारा 2 ' क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा -10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 10 अगस्त 2017
क्र. 1300- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.130 (2) मनगवां
(1) रीवा
हनुमन्ता (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बाणसागर परियोजना के पिपरवार (5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला-रीवा (म. प्र. ) . वितरक नहर के अन्तर्गत हनुमन्ता मानइर नं . 2 के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर
स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1302 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.680
(3) तिवनी
(1) रीवा
(2) मनगवां
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा जिला-रीवा ( म. प्र. ) . वितरक नहर के अन्तर्गत तिवनी
(6) बाणसागर परियोजना के पिपरवार माइनर नं. 1 एवं 2 की सबमाइनर तथा तिवनी माइनर नं. 3 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
5008
क्र. 1304- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
1.710
करौंदा
(1) रीवा मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर बाणसागर परियोजना के पिपरवार संभाग, रीवा जिला- रीवा ( म. प्र. ) . वितरक नहर के अन्तर्गत तिवनी माइनर नं. 3 , तिवनी माइनर नं. 1 कीसबमाइनर, तिवनी माइनर नं. 2के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1306- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में) (2)
5.842
मनकहरी
(1) रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(3) (4) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर बाणसागर परियोजना के अंतर्गत संभाग , रीवा जिला-रीवा ( म. प्र. ) . लौवा वितरक की लौवा सबमाइनर नं. 4 एवं मनकहरी माइनर की सबमाइनर नं . - 1 में आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
5009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 1308- प्रशा.- भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.012
(3) मनवाही-453
(1) रीवा
(2) सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1310 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.102 (2) सिरमौर
(1) रीवा
(3) मुड़ियारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना की मुड़ियारी माइनर की सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1312- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , 5010
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
4.752 सिरमौर
रीवा
गुहिया
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की गुहिया माइनर एवं सबमाइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1314- प्रशा. - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1)
(2)
3.736
रिमारी
सिरमौर
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना की रिमारी माइनर के अंतर्गत सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1316-प्रशा. - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , 5011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.361
(3) डेल्ही
(2) सिरमौर
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना की रिमारी माइनर के अंतर्गत सब- माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1318- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.571 (1) रीवा
(3) कटकी
(2) सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर के अंतर्गत सब - माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1320- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
5012
अनुसूची के खाने ( 5 ) . में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
.भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
1.824 (2) सिरमौर
(1) रीवा
(3) बैढ़ौआ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ).
(6) बाणसागर परियोजना की बैढ़ौआ माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1322 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) 1.440 (1) रीवा
मदनुआ -513
(2) रायपुर कर्चु.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला-रीवा (म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत . क्योंटी मुख्य नहर की बुढ़िया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1324- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता 5013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2) (3)
(1)
2.123
कठेरी
मनगवां
रीवा
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला-रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की कठेरी माइनरमें आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1326 - भू- अर्जन.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.063
सथनी
सिरमौर
रीवा
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला -रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत लौवा वितरक की लौवा सब- माइनर नं. -4 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1328- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
5014
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2) (3)
(1)
2.512 मनगवां धौरहरा
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा जिला- रीवा ( म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं. - 1 एवं 2 में आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1330- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1) (2) (3)
0.012 रीवा
बुढ़िया
रायपुर कर्चु.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की बुढ़िया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1332- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची भाग 1 ]
5015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) (2) (3)
0.554 रीवा मनगवां बेलवा
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग रीवा, जिला-रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर की धौरहरा माइनर नं. - 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 11 अगस्त 2017
क्र. 1334- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
8.500 रीवा
कुइयां खुर्द 93
रायपुर
कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर निर्माण हेतु.
क्र. 1336 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 5016
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4)
2.500
(3) नीवी
(1) रीवा नईगढ़ी
ब्योह -533
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
क्र. 1338 - प्रशा .- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
4.500 (1) रीवा नईगढ़ी नीवी
लखन-534
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा (म. प्र. ) .
क्र. 1340 - प्रशा. - भू- अर्जन -2017.-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4)
2.500 (1) रीवा
(3) नीवी -271
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
5017
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 1342 -प्रशा. - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3) नीवी-272
2.000 मनगवां
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र . 11 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
क्र. 1344- प्रशा. - भू- अर्जन-2017 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
3.000 (1) रीवा
(3) बुसौली न.-
मनगवां
2.381
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
क्र. 1346- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 4.500 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) बुसौली न. - 1 , 380
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
5018
क्र. 1348 - प्रशा. - भू- अर्जन -2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
(हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) 4.000 रीवा मनगवां पुरवा-310
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र. ) .
क्र. 1350- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(हे. में)
(4) (2)
2.500 (1) रीवा मनगवां
(3) अधिहा भाई न. 2, 11
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
5019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 1352 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.500 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) बुसौली न.- 3,382
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृतं अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा (म. प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
क्र. 1354- प्रशा. - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में) (2)
(3) नीवी
(4) 3.000 (1) रीवा नईगढ़ी
शिवरतन-550.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला-रीवा (म. प्र. ) .
क्र. 1356- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 [भाग 1 5020
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2) (3)
(1)
4.500
रीवा मनगवां मढ़ी-436
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला-रीवा ( म. प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद , दिनांक 9 मार्च 2017
प्रकरण क्र. 01 - अ- 82 - भू- अर्जन- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं
अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
तहसील नगर/ग्राम ख. नं. एवं
जिला
रकबा
हेक्टेयर
( 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (6)
(7)
(5)
(4)
(1) (2) (3)
0.052
होशंगाबाद सोहागपुर ग्राम माछा
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सोहागपुर.
ख. नं. 489 रकबा 1.874 में से.
शोभापुर- माछा मार्ग पर कुब्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
0.061
होशंगाबाद सोहागपुर ग्राम तिधडा
197/2 रकबा 2.428 में से.
योग .. 0.113
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - शोभापुर माछा मार्ग पर कुब्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5021
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 अगस्त 2017
पत्र क्र. 1358 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- जोन्ही-213
(घ) क्षेत्रफल-5.074 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.143
361
0.065
360
0.018
432
0.023
433
0.053
435
431
0.038
430
0.001
0.002
436
437
0.051
0.064
454
0.009
446
0.056
447
0.011
445
0.009
449
0.030
448
0.060
474
0.028
523
0.024
522
0.240
519
(2)
(1)
0.009
528
0.003
515
0.155
529
0.096
532
534
0.008
0.037
20
0.092
252
0.220
248
0.073
247
0.103
246
0.018
224
0.047
223
225
0.013
243
0.055
242
0.125
0.001
229
0.003
45
0.108
241
46
0.043
0.010
240
0.336
105
104
0.059
107
0.029
108
0.174
0.041
114
0.076
115
113
0.013
116
0.111
0.017
117
0.083
118
0.077
138
0.058
137
0.071
136
0.060
47
0.425
43
0.093
37
0.261
31
0.552
2
0.008
533
4.688
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.019
359
0.020
462 5022
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
(2)
(1)
0.127
253
0.009
135
0.057
133
130
0.154
0.386
म. प्र. शासन की भूमि का योग
5.074
अ + ब का कुल योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1360- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम-कौवाढ़ान -114
(घ) क्षेत्रफल-3.336 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
212
0.297
0.228
207
0.086
206
171
0.035
0.063
173
0.157
176
0.001
175
0.156
177
0.068
149
0.088
146
0.008
147
0.093
148
(2)
(1)
142
0.095
0.006
141
0.112
140
0.004
122
0.080
125
0.141
126
128
0.291
0.108
88
0.050
89
0.252
83
0.081
82
0.173
81
0.084
131
0.052
130
0.172
132
2.981
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.001
219
0.119
220
0.034
213
0.101
218
0.098
215
0.002
214
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.355 अ + ब का कुल योग 3.336
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1362- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर 5023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-नौवस्ता-325
(घ) क्षेत्रफल-0.751 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि.
0.105
666
0.394
608
0.002
611
0.006
610
0.011
609
0.086
601
0.001
604
0.007
600
0.013
598
0.046
597
0.005
596
0.066
591
0.742
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.009
665
0.009
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अ + ब का कुल योग 0.751
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1364- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- भोलगढ़ -483
(घ) क्षेत्रफल-6.095 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.254
832
0.007
831
0.026
769
0.384
770
762
0.030
0.002
761
0.181
738
0.288
736
0.234
731
0.087
728
0.054
729
0.007
727
0.003
726
0.182
842/726
0.008
725
0.139
724
0.004
722
0.052
732
0.024
734
0.048
735
0.104
733
0.155
685
0.023
686
0.122
740
0.037
741
0.091
742
0.024
745
0.006
743
0.047
744
0.099
746
0.060
619
0.006
620
0.035
618
0.079
624
0.041
625
0.118
606
0.011
605
0.016
220 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
5024
(2) (1)
0.126 604
0.009 603
0.070 222
0.012 223
0.073 149
0.005 150
0.025 151
0.066 152
0.012 146
0.002 147
0.016 132
0.118 131
0.017 260
0.030 259
0.033 261
257
0.017
0.026 265
266
0.047
0.003 286
0.032 267
0.005 268
0.055 284
0.016 273
0.068 283
0.047 282
0.002 291
0.096 292
0.034 280
0.040 386
0.066 385.
0.034 383
0.066 380
0.015 382
0.077 381
369
0.098 370
0.147
0.038 367
0.014 366
0.252 360
0.012 359
0.044 358
0.157 8
0.023 11
0.245 28
0.002 29
(2)
(1)
0.020
26
0.101
36
0.101
39
0.009
38
0.012
62
0.010
63
0.100
61
0.006
60
0.002
320
0.032
321
0.064
322
0.041
325
0.025
326
0.017
328
6.020
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.013
49
0.010
225
0.021
133
0.031
221
0.075
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अ + ब का कुल योग 6.095
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1366- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर 5025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- वैजनाथ-457
(घ) क्षेत्रफल-0.918 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.007
1147
0.041
1148
0.031
1151
0.146
1152
0.116
1535
0.194
1536
0.106
1537
0.275
1538
0.002
1150
0.918
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अ ब का कुल योग 0.918
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1368 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - हुजूर
(ग) ग्राम- धौचट-302
(घ) क्षेत्रफल-2.295 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.282
9
0.018
10
0.213
34
33
0.159
0.132
27
0.015
28
17
0.164
0.066
24
25
0.160
0.009
26
22
0.039
0.183
339
0.058
161
0.086
162
0.231
163
0.016
182
0.063
181
0.004
180
0.096
184
0.070
185
0.030
189
0.099
187
0.077
186
2.270
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
153
0.025
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.025
अ + ब का कुल योग 2.295
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
5026
पत्र क्र. 1370- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- खम्हरिया -127
(घ) क्षेत्रफल-2.249 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.020
172
0.067
171
0.097
166
0.056
165
0.023
119
0.157
121
0.111
135
0.170
134
0.010
132
0.281
133
0.050
120
0.128
99
0.052
49
0.147
48
0.001
27
0.018
28
0.054
29
0.092
30
0.025
31
0.020
34
0.031
35
0.002
36
0.003
37
0.168
19
(2)
(1)
20
0.015
0.105
17
0.004
16
0.239
15
0.008
13
2.154
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.018
173
0.046
167
0.003
168
0.028
100
0.095
म. प्र. शासन की भूमि का योग
2.249
अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1372- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- महिदल -509
(घ) क्षेत्रफल-5.390 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.114
199
0.011
200 5027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(2) (1)
0.010 198
0.043 201
0.019 208
0.014 204
0.087 209
0.167 210
0.026 188
0.78 183
0.017 182
0.012 172
-0.052 171
0.034 170
0.006 169
0.018 123
0.110 126
0.012 127
0.009 125
0.144 134
0.072 135
0.009 138
0.106 139
0.155 104
0.088 99
0.240 101
0.212 219
0.256 220
0.025 221
0.015 166
0.055 165
0.104 164
0.140 266
0.014 265
0.024 263
0.111 262
0.020 261
0.173 260
0.055 254
0.170 259
0.001 256
0.011 255
0.011 309
(2)
(1)
0.040
287
0.052
286
0.061
288
0.010
289
0.032
291
0.035
292
0.167
299
0.010
298
0.098
350
0.014
351
0.050
352
0.208
357
0.084
663
0.085
662
656
0.031
0.037
654
0.017
652
0.024
651
0.057
649
0.021
641
0.056
642
0.112
638
0.006
517
0.047
516
0.020
518
515
0.008
0.005
521
0.036
513
0.075
522
0.060
507
0.004
508
0.102
506
0.037
501
0.028
500
0.041
495
0.033
494
0.004
491
0.013
493
0.063
449
0.046
450
0.070
482 5028
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
(2)
(1)
0.081
479
0.065
478
0.059
477
0.054
473
553
0.018
0.041
514
0.001
486
5.368.
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.002
152
0.006
499
0.014
660
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.022 अ + ब का कुल योग 5.390
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आंवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 18 अगस्त 2017
पत्र क्र. 1374 - प्रका.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग ) ग्राम- वढ़रखा
(घ) क्षेत्रफल-0.856 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.010
49
(2)
(1)
0.084
50
0.007
55
0.026
53
100
0.055
0.018
78
0.017
99
0.024
98
0.024
110
0.012
111
0.021
273
0.052
114
0.007
158
0.106
159
0.014
176
0.015
174
0.002
187
0.061
217
0.017
218
0.020
205
0.024
204
0.005
229
0.060
232
0.082
233
0.045
234
0.004
177
0.020
175
0.832
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.005
224
0.019
188
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.024 0.856 अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
5029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
पत्र क्र. 1376 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम-मगराज
(घ) क्षेत्रफल-1.836 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.030
399
0.002
318/2
0.006
402
396
0.154
404/1
0.052
0.002
404/2
0.040
387
0.043
389
0.047
390
391
0.044
0.012
304/2
305/2
0.145
0.010
372
0.120
371
0.034
365
0.062
311/1
0.024
311/2
0.062
290
289
0.013
226
0.032
0.056
213
0.037
229
232
0.002
0.030
207
0.007
208
(1)
(2)
0.028
205
0.022
204
0.040
203
0.074
196
0.062
194
0.014
195
0.002
191
190
0.004
76
0.010
75
0.032
0.005
78
77
0.048
0.006
79
0.020
80
0.036
71
0.006
70
0.044
69
0.006
68
67
0.143
0.010
66
0.002
64
51/1
0.092
0.008
51/2
0.044
52
1.824
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.012
41
0.012
1.836
म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 12 एवं 13 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1378- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
5030
पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील - अमरपाटन
(ग ) ग्राम- सन्नेही सिगटी
(घ) क्षेत्रफल-0.768 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
84
0.018
0.115
96
0.054
94
0.006
86
0.040
88
0.083
89
0.024
90
0.056
154
0.023
155
0.023
158
0.006
160
0.019
161
0.005
217
213
0.033
0.017
214
0.015
215
0.003
212
0.023
239
0.074
240
0.010
241
0.023
261
0.058
247
0.001
244
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 0.729
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.037
248
0.002
238
म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग 0.039 0.768
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 21 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1380-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम-बिगौड़ी
(घ) क्षेत्रफल-4.005 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
148
0.070
0.052
149
0.103
144
0.022
142
0.008
151
0.070
161
0.062
160
0.200
162
0.100
163
0.003
158
0.017
153
0.112
165
0.184
169
0.023
170
0.284
171
0.026
173
0.102
181
0.126
180
0.018
182 5031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(2) (1)
0.087 183
0.100 263
0.002 261
254
0.113
0.033 255
0.026 253
0.030 252
0.171 251
0.050 200
0.003 201
0.055 245
0.072 244
0.003 242
0.046 243
0.050 230
0.033 436
435
0.021
0.001 434
0.064 433
432
0.052
0.033 431
430
0.009
0.006 428
0.129 146
0.073 140
0.012 139
0.084 138
0.045 129
0.067 128
0.090 117
100
0.008 111
0.080
0.042 110
0.002 109
0.039 108
107
0.004
0.054 52
0.009 56
0.023 59
0.014 58
0.048 60
0.036 66
0.024 65
(2)
(1)
0.040
64
0.050
68
0.013
70
73
0.051
0.060
74
0.006
75
0.113
80
0.009
81
3.867
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.017
150
0.100
192
0.021
714
0.138
म. प्र. शासन की भूमि का योग
4.005
अ + ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1382- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम- करियापतेर
(घ) क्षेत्रफल-0.839 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.065
80
78
0.009 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
5032
(1)
(2)
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
0.027
77
अनुसूची
79
0.017
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.018
99
0.040
(क) जिला-रीवा
95
(ख) तहसील- मनगवां
0.053
98
(ग) ग्राम- सिरैया-545
0.018
216
(घ) क्षेत्रफल-0.147 हेक्टेयर .
0.054
217
खसरा नं.
0.016
211
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 0.028
210
(2)
(1)
209
0.045
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.050
207
0.147
54
0.030
206
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.147 0.027
205
0.012
229
ब-म. प्र. शासन की भूमि 204
0.058
0.023
203
म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.147 0.019
201
0.115
196
0.005
193
0.042
192
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
0.014
191
0.044
190
0.829
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.010
90
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.010
0.839
अ + ब का योग
पत्र क्र. 1386 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जनं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 14" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- अमहा-7
(घ) क्षेत्रफल-4.821 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि पत्र क्र. 1384- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा
0.060
718 5033
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(2) (1)
730
0.011
0.076 719
0.197 720
722
0.010
0.210 723
0.076 724
725
0.010
0.129 699
0.088 698
0.119 684
0.110 624
0.060 678
0.113 633
0.013 634
635
0.046 636
0.043
0.010 637
0.124 631
0.012 629
630
0.137
0.037 512
0.078 509
508
0.107 507
0.147
0.003 510
0.166 495
0.036 499
0.022 498
0.018 496
0.026 486
0.084 487
0.066 482
0.048 465
0.038 466
0.023 468
0.005 469
0.074 467
431
0.043
0.001 434
0.014 433
(2)
(1)
0.035
428
0.080
427
0.007
426
408
0.062
0.024
390
0.074
389
0.041
376
0.042
378
372
0.080
0.055
368
367
0.014
0.028
369
0.060
191
0.042
190
0.002
189
721
0.006
0.003
730
0.067
729
0.005
728
0.009
726
0.009
506
0.017
646
647
0.163
0.003
648
0.152
651
650
0.010
447
0.340
0.014
446
0.053
285
0.006
791/284
0.099
284
0.010
282
129
0.103
0.006
130
0.060
131
0.005
132
0.066
133
0.005
134
0.065
117
0.006
118 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
5034
(2)
(1)
0.039
115
119
0.024
0.025
114
0.045
9
13
0.029
4.780
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
453
0.011
0.030
649
म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.041 4.821
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1388- प्रका. - भू-अर्जन 2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- अटारी- 574-क
(घ) क्षेत्रफल-0.196 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.055
325
0.056
334
0.085
333
0.196
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.196
अ + ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1390 - प्रका.- भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम-करह -37
(घ) क्षेत्रफल-0.438 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.019
114
0.060
113
0.084
112
0.013
111
11
0.003
0.015
106
105
0.021
104
0.004
0.020
103
0.015
29
0.001
99
30
0.052
0.013
31
34
0.075
0.014
33
0.007
36 5035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.010
38
0.012
39
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.438
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का कुल योग 0.438
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1392- प्रका. - भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- बरेंही -335
(घ ) क्षेत्रफल-1.321 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.084
346
0.105
343
0.108
286
0.005
281
0.066
233
0.141
228
0.018
234
0.037
239
0.103
238
0.017
153
0.061
151
(2)
(1)
0.034
152
0.026
127
126
0.139
0.020
125
0.024
124
0.013
122
0.026
121
0.040
120
0.064
117
0.065
73
0.064
75
0.056
76
0.005
71
1.321
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000 1.321 म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1394- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- दुवहाई-282
(घ) क्षेत्रफल-3.163 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.343
68 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
5036
(2)
(1)
0.013
70
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
0.130
73
0.015
72
0.080
43
पत्र क्र. 1396- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 0.286
78
0.001
41
20
0.291
0.217
21
0.132
27
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचिंत प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
0.001
28
अनुसूची
0.190
29
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.017
26
(क) जिला- रीवा
0.055
22
(ख) तहसील- हुजूर
0.103
25
(ग ) ग्राम- मध्येपुर-507
0.029
77
(घ) क्षेत्रफल-6.150 हेक्टेयर .
0.141
79
खसरा नं.
0.104
80
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 0.118
81
(1)
0.107
92
(2) अ-निजी पट्टे की भूमि
0.060
91
878
0.174 0.118
89
0.088
880
0.010
88
0.031
881
0.007
87
0.720
877
0.083
127
0.008
876
0.004
128
873
0.196 0.014
125
0.015
875
0.094
129
0.124
874
0.006
133
0.171
853
0.002
132
0.196
759
0.034
134
0.108
758
0.009
135
0.091
761
0.051
136
0.022
760
0.268
71
0.093
781
0.022
24
0.020
782
3.155
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
0.014
783
0.035
784
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.008
0.108 74
776
788
0.014
0.225
787
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.008 अ + ब का कुल योग 3.163
789
0.076
790
0.220
0.014
791
547
0.099 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
5037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(2) (1)
0.038 545
546
0.167
0.119 540
0.132 536
0.011 537
535
0.183
0.108 534
0.001 847
0.136 848
0.132 845
0.043 843
842
0.013
0.093 840
0.125 841
0.084 837
0.080 836
0.038 835
0.040 756
757
0.037
0.052 751
0.070 730
0.035 731
0.110 728
0.054 727
0.018 726
0.026 725
0.063 724
0.094 721
0.155 720
0.051 560
0.021 463
0.086 464
0.034 462
0.046 461
0.095 458
0.029 454
0.030 453
0.051. 452
0.026 447
0.050 446
0.010 443
0.002 444
0.008 416
(2)
(1)
0.234
421
0.008
419
0.058
358
0.016
364
0.012
365
0.003
844
0.056
415
6.045
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.053
729
0.052
561
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.105
6.150
अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1398 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- नरोरा-309
(घ) क्षेत्रफल-2.297 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.088
157
0.241
158
0.307
167
0.042
166 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
5038
(2)
(1)
0.252
143
0.002
165
0.119
21
0.068
141
0.001
23
0.060
24
0.270
140
94
0.071
0.086
93
0.103
95
0.076
104
0.077
98
0.062
102
0.078
103
0.089
110
0.137
112
0.007
113
0.017
114
0.024
111
0.020
118
2.297
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 2.297 अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 26 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. -प्रका. भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम-रूगंवा
(घ) क्षेत्रफल-1.290 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.039
60
0.138
123
0.111
120
0.032
70
0.033
119
0.042
118
0.158
71
0.015
72
0.027
104
0.002
106
0.051
105
103
0.338
0.010
147
0.005
148
0.017
98
0.051
96
0.135
97
0.001
86
0.022
84
0.001
41
0.062
85
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.290
ब- म. प्र. शासन की भूमि
अ + ब का कुल योग ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 1.290
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1402- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा 5039
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) ग्राम- झूसी वृत्त
(घ ) क्षेत्रफल-0.399 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.026
188
0.023
193
0.094
189
0.004
192
0.016
191
0.066
190
197
0.013
0.034
195
0.276
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.027
188/199
0.020
194
0.023
198
0.053
196
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.123 अ + ब का कुल योग 0.399
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1404-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) ग्राम- जमुनिया 158
(घ) क्षेत्रफल-0.872 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.041
54
0.146
55
0.078
52
0.020
51
0.160
50
0.010
86
0.180
87
0.199
45
0.834
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.038
1
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.038 0.872 अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1406- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
5040
(ग) ग्राम-समोगर कोठार
(घ) क्षेत्रफल-0.350
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
28
0.214
0.120
28/349
0.016
27
0.350
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.350
अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 31 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1408- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम-कोठार
(घ) क्षेत्रफल-1.491
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.061
137
0.119
147
0.021
151
0.006
152
153
0.132
0.007
154
(2)
(1)
134
0.234
0.066
135
136
0.009
0.184
18
0.216
19
20
0.073
0.027
133
0.106
22
23
0.045
0.040
24
0.136
25
0.009
26
1.491
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
1.491
अ + ब का कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 26 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1410- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम- करही लामी
(घ) क्षेत्रफल-0.365
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.021
158
0.005
157 भाग 1 ]
5041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2017
(2)
(1)
0.031
151
0.018
152
153
0.013
0.073
139
138
0.001.
137
0.041
128
0.105
136
0.048
111
0.009
0.365
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासुन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ + ब का कुल योग 0.365
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 30 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1412- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग ) ग्राम- करौंदी
(घ) क्षेत्रफल-1.703
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
692
0.088
690
0.029
0.009
688
682
0.112
(2)
(1)
0.046
683
0.007
545
546
0.069
0.019
547
0.105
550
551
0.055
556
0.124
555
0.086
0.024
564
0.012
485
484
0.196
0.005
487
0.284
482
481
0.037
0.016
480
0.003
494
0.091
495
0.010
498
0.103
499
0.012
500
508
0.050
0.028
507
505
0.001
0.082
506
1.703
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 1.703 अ + ब का कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
5042
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017
क्र.434-स्था. सैट-2017.- श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ( लेखा ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों में प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया को अस्थायी रूप से, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेंगी.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) .
जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017
क्र. E-5958-दो- 2-64-2016 .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 10 से 12 जुलाई 2017 तक, तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 14 जुलाई 2017 तक दो, दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 5962-दो-2-30-2014.- श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 20 से 22 जुलाई 2017 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E-5964- दो - 2-6-2016.- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 5966-दो- 2-26-2014.- श्री एस. के. तुरकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 20 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 5968-दो-3-420/ 80 - भाग- बारह.- श्रीमती मीना सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 184 दिवस ( एक सौ चौरासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि भाग 1 ]
और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक -1734/इक्कीस/ब ( एक) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान कीजाती है.
गणना-पत्रक
1. श्रीमती मीना सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया का नियुक्ति दिनांक : 19-11-1985 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2017 3. नियुक्ति दिनांक 19-11-1985 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 01 वर्ष, 03 माह , 20दिन.
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 30 वर्ष, 03 माह , 20दिन.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 1×15=15 दिन 6. कालम (4) में अंकित : 30-15 × 15-225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 240दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 36दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 204दिन नोट.-मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक -1734/ इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
क्र. E- 5970-दो- 3-420/80 - भाग- बारह .- श्रीमती विभावरी जोशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 202 दिवस ( दो सौ दो दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03 /इक्कीस -ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस/ब ( एक) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .
गणना-पत्रक
: 19-10-1987 1. श्रीमती विभावरी जोशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा का नियुक्ति दिनांक
2. : 30-06-2017 सेवानिवृत्ति दिनांक
: लागू नहीं 3. नियुक्तिदिनांक से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 19-10-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 29 वर्ष, 08 माह, 11 दिन.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : लागू नहीं 6. कालम (4 ) में अंकित : 29 = 14× 15 = 210 दिन अवधि हेतु समर्पण 1×7=7 दिन अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 217 दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 15दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 202दिन 5044
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 सितम्बर 2017
जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त 2017 नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
क्र. C-3309-दो-3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व मेंदिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के एवं पश्चात् में दिनांक 12, 13, 14 एवं 15 अगस्त2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2017
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र . E - 5960-दो- 2-73-2015 .- श्री विवेक सक्सेना , ओ.एस.डी. (डी.ई. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 08 से 11 अगस्त 2017 तक, चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 से 11 अगस्त 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
राज्य शासन के आदेश
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017
कमांक-एफ-3-54/ 2017 /18-5- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012 ) , की धारा 23- "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/ 54/2017/18-5, दिनांक 23/06/2017 द्वारा उक्त धारा : की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना. 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है: -
अनुसूची
क्रमांक ग्राम
खसरा क्र.
पश्चात्
/
क्षेत्रफल वर्गमीटर
में
निर्दिष्ट
विकास योजना में भू-उपयोग
उपांतरण उपांतरित भू-उपयोग
1.
12.
3.
4.
5.
6.
1.
आवासीय
ग्राम गादिया
248/2 249/2
शैक्षणिक (क्षेत्रिय एवं नगर स्तरीय )
3.892हेक्टयेर
0.786 हेक्टेयर में
से 13260.00
वर्गमीटर
योग-
13260.00 वर्गमीटर
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव .