Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 22 September 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
38
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-09-22.38.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2017- भाद्र 31 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2017

क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त सह संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 4 दिसम्बर 2017 से 31 मार्च 2018 तक, एक सौ अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. ई- 1-294-2017-5-एक. श्री अजय कटेसरिया , भाप्रसे (2012) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्र. ई - 5-968 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उमरिया को दिनांक 31 अगस्त से 8 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक

5241

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.

[ भाग 1 5242

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

आगामी आदेश तक , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त मण्डी का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

9 एवं 10 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनिया मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई. -5-480- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 20 जून से 5 अगस्त 2017 तक, सैंतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 6 अगस्त से 1 सितम्बर 2017 तक, सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2017

(3) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 1-296-2017-5- एक. डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2017

क्र. ई- 1-302-2017-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(1)

(2)

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर.

1 श्री एम. सेलवेन्द्रन (2002) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.

2

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल.

डॉ. संजय गोयल (2003 ) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.

2. डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

5243

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. ई- 1-303-2017-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4) (2)

(3)

(1)

1

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम.

श्रीमती छवि भारद्वाज ( 2008 ) , आयुक्त, नगर निगम, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त, नगर निगम, भोपाल

2 सुश्री प्रियंका दास (2009 ) , कलेक्टर, टीकमगढ़ .

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती छवि भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन एवं सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग , लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे . अब श्री हरिरंजन राव की मूल पदस्थापना आयुक्त पर्यटन के पद पर मानी जावेगी.

3. राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अंतर्गत आयुक्त, पर्यटन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2017

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017 क्र. ई- 5-865- आयएएस - लीव-5-एक.-( 1 ) श्री व्ही. किरण गोपाल, उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ( वर्तमान में स्टडी लीव पर ) को दिनांक 5 से 7 जुलाई 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 8, 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. 5778-एफ-3-23-2011 - तेरह.- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-302-2017-5-एक, दिनाकं 2 सितम्बर, 2017 के अनुसरण में, राज्य शासन , एतद्वारा , डॉ. संजय गोयल (2003 ) , मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है .

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक " .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

5244

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1 (ए) 122-2011- ब-2- दो - राज्य शासन श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल 'को दिनांक 14 से 18 अगस्त 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री सुधीर व्ही . लॉड, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलथा था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सुधीर व्ही. लॉड, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1-109-2017 - ब- 2- दो .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री संजीव शमी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( काउंटर/आसूचना) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 18 से 26 सितम्बर 2017 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 16-17 सितम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ दक्षिण कोरिया की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे . 3.

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

(2 ) श्री संजीव शमी , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक ( काउंटर/ आसूचना ) , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1 (ए) /42-1990- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे, अति पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर को दिनांक 14 से 22 अगस्त 2017 तक, नौ दिवस की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मिलिंद कानस्कर , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर का चालू कार्य श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मिलिंद कानस्कर , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मिलिंद कानस्कर , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री मिलिंद कानस्कर , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास , अवर सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. एफ- 7-5-2016 - छः.- राज्य शासन एतद्वारा श्री महेन्द्र सिंह (चाचू बना ) को मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण मिश्रा, उपसचिव.

5245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2017

माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 19 जुलाई 2017 में इसे मान्य करते हुए श्री अशरफ अली, ( ट्रैनी जज ) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1994 के नियम -9 ( सी ) एवं फुल कोर्ट मीटिंग ( By Circulation ) दिनांक 26 जुलाई 2017 में प्रशासनिक समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय को मान्य करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् ( Terminate ) किये जाने की अनुशंसा की है.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री अशरफ अली , प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर ( ट्रेनी जज) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994 के नियम-9 ( सी) के अन्तर्गत सेवा से पृथक् ( Terminate ) किया जाए.

फा. क्र. 3406-2017- इक्कीस ब ( एक ) .- न्यायिक सेवा के सदस्य श्री मनोज कुमार , प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ग्वालियर को दो से अधिक जीवित बच्चे है. जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात् हुआ हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961 के उपनियम (5 एवं 6 ) के अनुसार "ऐसे अभ्यार्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे , जिन्हें दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पशचात् हुआ है. "

अतः मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1994 के नियम -9 ( सी ) के अन्तर्गत एतद्वारा , राज्य शासन, श्री अशरफ अली, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जबलपुर ( ट्रेनी जज) को सूचना प्राप्ति दिनांक से एक माह की कालावधि की समाप्ति पर सेवा से पृथक् ( Terminate ) करता है.

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2017 माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 19 जुलाई 2017 में इसे मान्य करते हुए श्री मनोज कुमार ( ट्रेनी जज ) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम , 1994 के नियम -9 ( सी ) एवं फुल कोर्ट मीटिंग ( By Circulation ) दिनांक 26 जुलाई 2017 में प्रशासनिक समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय को मान्य करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् ( Terminate ) किये जाने की अनुशंसा की है.

फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस ब ( एक ) -3554-17.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनोज कुमार, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ग्वालियर (ट्रेनी जज ) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1994 के नियम -9 ( सी ) के अन्तर्गत सेवा से पृथक् ( Terminate ) किया जाए.

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 9 एवं 40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अतः मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम -9 ( सी ) के अन्तर्गत एतद्वारा , राज्य शासन, श्री मनोज कुमार, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ग्वालियर ( ट्रेनी जज ) को सूचना प्राप्ति दिनांक से एक माह की कालावधि की समाप्ति पर सेवा से पृथक् (Terminate ) करता है.

अनुसूची

स्थानीय क्षेत्र

अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश

(3)

(2)

(1)

बुरहानपुर

" 9 . प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.

40. प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.". शहडोल.

फा. क्र. 3538-2017 - इक्कीस ब ( एक ) .- न्यायिक सेवा के सदस्य श्री अशरफ अली , प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , जबलपुर (ट्रेनी जज) के विरुद्ध प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें दो से अधिक जीवित बच्चे हैं , जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात् हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961 के उपनियम (5 एवं 6 ) के अनुसार "ऐसे अभ्यार्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे , जिन्हें दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पशचात् हुआ है. " [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

5246

F. No. 1-1-88 -XXI - B ( 1 ) -3554-2017.- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , hereby, makes the following further Amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88 -XXI - B ( 1 ) , dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I , dated 6th November 2009 , namely:-

AMENDMENT

In the said Notifications in the Schedule , for Serial Number 9 and 40 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:-

TABLE

S. No.

Local Area Sessions Judge/ Additional Sessions Judge

(3)

(2)

(1)

"9. 1st Additional Sessions Judge , Burhanpur Burhanpur.

40. 1st Additional Sessions Judge , Shahdol ." . Shahdol .

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

फा. क्र. 3809 - इक्कीस ब(दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , महाधिवक्ता के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खंडपीठ, इन्दौर में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए नवसृजित पद पर श्री लक्ष्मी नारायण सोनी , वरिष्ठ अधिवक्ता ( नामांकन क्र. MP/ 3/ 2008 / SEN /ADV ( NEW )/ 21-01-2008 ) को इस आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये , शासन द्वारा निर्धारित सेवा- शर्तों के अधीन अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3871 - इक्कीस-ब-( दो )-2017. - राज्य शासन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्याक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये महाधिवक्ता कार्यालय मध्यप्रदेश , जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर में इस विभाग के आदेश क्रमांक 3368 दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा पदस्थ समस्त विधि अधिकारियों को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2017

फा. क्र. 3874- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, नोटरी अधिनियम, 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड ( घ) सहपठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम ( 12 ) के खंड ( ख ) के उपखण्ड ( ii ) के अन्तर्गत एतद्वारा श्री गोविन्द सिंह सिसौदिया, नोटरी , जिला टीकमगढ़ को उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण- पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 15 दिसम्बर 2020 तक की अवधि के लिये नोटरी के व्यवसाय से निलंबित करता है.

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रामकुमार चौबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

फा. क्र. 3541 -इक्कीस- ब ( दो ) -2017.- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिये जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में वर्णित है उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में दर्शायी गई वर्तमान रिटेनर फीस को पुनरीक्षित कर कॉलम 4 में मासिक मानदेय ( रिटेनर फीस ) के रूप में आदेश जारी होने के दिनांक से नियत करता है:-

क्र

पदनाम (2)

सारणी

पुनरीक्षित निश्चित मासिक पारिश्रमिक (4)

वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक

(3)

(1)

1

महाधिवक्ता

रु. 80,500/- (रु. अस्सी हजार, पांच सौ केवल ) .

2 अतिरिक्त महाधिवक्ता

रु. 63,250/- (रु. तिरेसठ हजार, दो सौ पचास केवल) .

रु. 1 , 80,500/- (रु. एक लाख, अस्सी हजार केवल) .

रु. 1,75,000/- (रु. एक लाख, पिछत्तर हजार केवल ) .

5247 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

(4)

(2)

(3)

(1)

3

उप महाधिवक्ता

रु. 57,500/- (रु. सत्तावन हजार, पांच सौ केवल ) .

रु. 1,60,000/- (रु. एक लाख , साठ हजार केवल ) .

4 शासकीय अधिवक्ता

रु. 1,25,000/- (रु. एक लाख , पच्चीस हजार केवल ) .

रु. 40,250/- (रु. चालीस हजार दो सौ पचास केवल ) .

5 उप शासकीय अधिवक्ता

रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख केवल ) .

रु. 34,500/- (रु. चौतीस हजार, पांच सौ केवल ).

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 114 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता 01- वेतन -001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 190 ( 90 ) -1012/2017/ब8 /चार, दिनांक 1 सितम्बर 2017 के अनुक्रम में जारी की जा रही है .

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) -3578-2017.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

( 1 ) अनुक्रमांक 40 तथा 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड

विशेष न्यायालय

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

(4) (2)

(3)

अनुक्रमांक (1)

सिवनी

सिवनी "40. श्री मनोज कुमार लड़िया, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.

श्योपुर. "

श्योपुर

33. श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, श्योपुर.

(2 ) अनुक्रमांक 7 - ख एवं 46-2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-

"7-ग. श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा , अतिरिक्त सेशन

भानपुरा मंदसौर

भानपुरा मंदसौर

न्यायाधीश, भानपुरा.

46-3

जावद नीमच

जावद नीमच. " श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

जावद.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

5248

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 3578-2017 .- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( I) , dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I dated the 17th April , 1998 , namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table ,

( 1) for serial numbers 40 and 49 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

S.No.

Special Court

Local area Session Division Name and designation ofthe Judge

(4)

(3)

(2)

(1)

Seoni

Seoni

"40. Shri Manoj Kumar Ladia , IIIrd Additional Sessions Judge , Seoni .

49.

Sheopur."

Sheopur

Shri Munshi Singh , Chandrawat, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Sheopur .

(2) after serial number 7 -B and 46-2 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely

"7 -C..

Bhanpura

Bhanpura

Mandsaur

Mandsaur

Shri Hitendra Kumar Mishra , Additional Sessions Judge , Bhanpura .

Jawad

Jawad

46-3

Neemuch ."

Neemuch

Shri Raguhvir Prasad Patel , Additional Sessions Judge ,

Jawad.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

5249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. एफ- 15-21-2017- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

सीमायें

स्थल

क्षेत्रफल

परिक्षेत्र

क्र. वनमण्डल

कक्ष क्रमांक

(हेक्टयर में)

(6)

(7)

(2)

(5)

(1)

(3)

(4)

रीवा

सिरमौर

100.00

पावन घिनौची आरक्षित वन-80,

धाम " पियावन "

1. 81 व 84 पूर्व - वन कक्ष क्रमांक 81 व 84 पश्चिम-वन कक्ष क्रमांक 80 उत्तर- वन कक्ष क्रमांक 81

दक्षिण-वन कक्ष क्रमांक 81 व 84 2. सिरमौर टोंस वाटरफॉल आरक्षित वन -73 60.00

व 224.

पूर्व-वन कक्ष क्रमांक 73 पश्चिम-वन कक्ष क्रमांक 224 व 73 उत्तर- वन कक्ष क्रमांक 73 व 224 दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक 73

आरक्षित वन-75 100.00

सिरमौर आल्हा घाट

3. पूर्व- वन कक्ष क्रमांक 76 पश्चिम- वन कक्ष क्रमांक 75 उत्तर- वन कक्ष क्रमांक 75 दक्षिण-वन कक्ष क्रमांक 75

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. एफ -15-21-2017- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-21-2017- दस-2, दिनांक 11 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

5250

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

Bhopal , the 11th September 2017

No. F- 15-21-2017 - X - 2.-In exercise of the powers conferred by the sub - section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

S. No.

Site Compartment No.

Forest Division

Forest Range

(2)

(3)

(4) (1)

Sirmore Pawan 1.

Rewa

Ghinochi

Dham

"Piyavan"

Sirmore

Tons 2.

WaterFall .

Sirmore

Aalha 3.

Ghat.

SCHEDULE

Boundaries

Area (inHactare)

(7)

(5)

(6)

100.00

RF -80 , 81

East-Compartment No. RF - 81 & 84.

and 84 .

West-Compartment No. RF -80 North-Compartment No. RF - 81 South-Compartment No. RF - 81 and 84.

60.00

RF- 73 and

224.

East-Compartment No. RF - 73 West-Compartment No. RF -224 &73. North- Compartment No. RF - 73 & 224. South-Compartment No. RF 73 .

RF - 75

100.00 East-Compartment No. RF - 76 West-Compartment No. RF - 75 North- Compartment No. RF - 75 South-Compartment No. RF 75 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

भाग 1 ]

5251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 19-अ-82-2016-17

अलीराजपुर, दिनांक 1 अगस्त 2017 चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपूर- धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम चुलिया तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

ग्राम चुलिया

विवरण

स.क्र.

1 निजी भूमि

-::अनुसूची (01 ) ::-

तहसील जोबट

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टयर मे)

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा

1.230 0.000

1.230

-::अनुसूची (02) ::--

भूमि का रकबा

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम स.क्र.

सिंचित

खसरा क्रं.

3

2

1

528/1 1

दिलीप पिता जोतसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

527/1 शंकरसिह नानसिह केरमसिह पिता 2 मोतिसिह व रमतु बेवा मोतिसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3

527/2 जोतसिंह पिता मंगू गरमीया पिता जोतसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

527/3 4

दिलीप पिता जोतसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

527/4 5

कलमसिंह पिता जोतसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकंबा (हेक्टर)

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा असिंचित कुल रकबा

9

8

6

7

5

4

0.300

0.300

0.000

0.300

0.300

0.050

0.050

0.000

0.000

0.900

0.900

0.240

0.000

0.240

0.240

0.240 0.000

0.340

0.000

0.000

0.340

0.340

0.340

0.300

0.000

0.300

0:300 0.000

0.300

1.230

1.230

0.000

2.080 0.000

2.080 5252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 20-अ-82-2016-17

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपूर- धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम बेहडिया तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

ग्राम बेहडिया

विवरण

स.क्र .

1 निजी भूमि

--:: अनुसूची (01 ) :: -

तहसील जोबट

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टयर मे)

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा

18.775

14.097

4.678

--::अनुसूची (02) ::-

भूमि का रकबा

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

स.क्र.

3 1

2

खसरा क्रं.

241/2 1

बहादर पिता अमरसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

241/3 2

कलमसिह पिता डुगरसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

240 3

झेतूबालसिंह, सेमला, जुवानसिंह पि. प्रेससिंह, जाति भीलाला पता सा.देह. भूमि स्वामी

239/1 4

तेरसिंह करमा पिता भूचर सकरी सालु बेवा भुचर रंख शांति हतरी बुधी कमली अंगुर धणी धनजी पिता ठाकरिया दिलीप बसंत शीला पिता ठाकरिया ना०बा० स० प्र ० माता थवली बेवा ठाकरिया भीलाला पता सा. देह. भूमि स्वामी

239/2 5

ज्ञानसिंह पिता गलु पता सा. देह भूमि स्वामी

239/2/2 6

तेरसिंग केलसिंग पिता भूचर रेखा शांति हतरी बुधी कमली अंगूर घणी धनजी पिता ठाकुरसिंग दिलीप बसंत शीला पिता ठाकुरसिंग ना ० बा ० स ० प्र ० माता थावली बेवाठाकुरसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

238 7

झेतू बालसिंह, सेमला, जुवानसिंह पि. प्रेससिंह, जाति भीलाला पता सा. देह. भूमि स्वामी

35 8

भमरसिह पिता गुलाबसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

37 9

भूचर पि.कालिया, झमड़ीबेवा कालिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)

9

8

6

7

4

5

सिंचित

कुल रकबा

असिंचित

असिंचित कुल रकबा

सिंचित

0.000

0.313 0.313 0.540

0.540

0.000

0.290 0.290 0.500

0.000

0.000 0.500

0.000

0.283 0.283 0.150

0.000 0.150

0.000 1.003 3.430

1.003

3.430 0.000

0.074

0.000

0.074

0.000 1.550

1.550

0.025

0.025

0.000

1.800

0.000 1.800

0.363

0.363

0.000

0.360

0.360

0.000

0.531

0.000 0.531

1.290

0.000 1.290

0.042

0.000

0.042

0.000

2.040

2.040 5253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

210 10

झेतू, बालसिंह, सेमला, जुवानसिंह पि.प्रेससिंह, जाति भीलाला पता सा.देह. भूमि स्वामी

211 11

भमरसिह पिता गुलाबसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

212 12

केसरसिह पिता अमरसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

216 13

भुचर पि.कालिया, झमड़ीबेवा कालिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

209/1 14

धनसिंह पिता भीलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

209/2 15

किशन पि.भोलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

209/3 16

नानकिया पिता भीलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

208 17

नानकिया पिता भीलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

207 18

किशन पि.भीलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

185 19

पाचिया खुमान पहाडसिह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया अमनसिह कनिया सरदार भुवान पिता जामसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

183 20 वेस्ता अमरसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

182 21

केशरीया, भेरलिया पि. गमीर जाति भीलाला पता सा० देह० भूमि स्वामी

181 22

केशरीया, भेरलिया पि.गमीर जाति भीलाला पता सा ०देह० भूमि स्वामी

179 23

पाचिया खुमान पहाडसिह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

178 24

पाचिया खुमान पहाडसिह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

175 25

थानसिह, सज्जा पिता रतनसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

174 पचिया खुमान पहाडसिह मडिया शान्तिलाल पिता 26 डुगरिया व भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

173 27

पाचिया खुमान पहाडसिह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

169 28

अमनसिह कनिया सरदार भुवान पिता जामसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.728

0.728

0.890

0.890 0.000

0.000

0.838 0.838 1.300

1.300

0.000

0.472

0.472

0.810

0.000

0.810

0.000

0.260 0.260

0.000

1.150

0.000 1.150

0.000

0.508 0.508 1.000

0.000 1.000

0.250

0.250

0.530

0.000

0.530

0.000

0.284

0.284

0.300

0.000

0.000 0.300

0.181

0.181

0.420

0.000

0.000 0.420

0.089

0.089

0.000

0.180

0.000 0.180

0.747

0.747

0.000

1.200

0.000 1.200

0.747

0.747

0.000

0.750

0.000 0.750

0.078 0.078

0.000

0.150

0.000 0.150

0.006 0.006

0.000

0.960

0.000 0.960

0.174

0.000

0.174

0.870

0.000 0.870

0.475

0.475

0.000

1.050

0.000 1.050

0.357

0.000

0.357

0.380 0.000 0.380

0.062

0.000

0.062

0.300

0.300 0.000

0.002

0.300

0.000

0.300

0.033

0.000

0.033

0.220

0.220

0.000 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

5254

142 29

जोगडीया पिता केकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

143 30

जोगडीया पिता केकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

144 31

जोगडीया पिता केकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

32

145/1 भाऊ पिता जालम व हजरी पिता जालमजाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

140 33

बकसिया पिता रतनसिंह तेजली पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

137 34 वेस्ता अमरसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

139 35

बकसिया पिता रतनसिंह तेजली पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

375 36

पाचिया खुमान पहाडसिह मडिया शान्तिलाल पिता डुगरिया व थावली बेवा डुगरिया भुरु सेलबाई जानबाई पिता रामसिह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

377 37

जोगडीया पिता केकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

379 38

सुभान पिता सुरसिगं जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

380 39

सुभान पिता सुरसिगं जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

383 40

सुभान पिता सुरसिगं जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

384 41

भुरु पिता जैराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

385 42

सुभान पिता सुरसिगं जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

386 43 सेकु पिता भाटू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

387 44

भुरु पिता जैराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

424 45

भंगू, झागूं पांगू पिता छितु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

438 46

वेस्ता, सेकडिया, इडिया , इन्दरसिह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

439 47

वेस्ता, सेकडिया, इडिया, इन्दरसिह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

440 48

वेस्ता, सेकडिया, इडिया , इन्दरसिह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

441 49

वेस्ता, सेकडिया, इडिया , इन्दरसिह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

442 50

वेस्ता, सेकडिया, इडिया , इन्दरसिह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.325

0.000

0.325

0.390

0.390

0.000

0.070

0.000

0.070

0.250

0.250

0.000

0.000

0.115 0.480

0.115

0.000 0.480

0.190

0.000

0.190 0.480

0.000 0.480

0.201 0.670

0.000

0.201

0.670

0.000

0.000

0.310 0.310 0.000 0.570

0.570

0.407

0.407

0.830

0.000

0.830

0.000

0.471

0.000

0.471

2.540

2.540

0.000

0.877

0.000

0.877

0.000

1.810

1.810

0.048

0.048

0.300

0.000

0.000 0.300

0.238

0.238

0.000

0.600

0.600

0.000

0.257

0.257

0.000

0.610

0.000 0.610

0.149

0.149

0.000

0.650

0.000 0.650

0.118 0.118

0.000

0.750

0.750

0.000

0.546

0.546 2.270

2.270

0.000

0.000

0.000

0.450 0.450 1.010

1.010

0.000

0.449

0.000

0.449

3.260 0.000

3.260

0.242

0.242

0.000

0.000 1.450

1.450

0.286

0.286

0.000

0.800

0.288

0.288

0.000

0.750

0.750

0.000

0.107

0.107

0.000

0.700

0.000 0.700

0.758

0.758

0.000

1.080

0.000 1.080 5255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

443 51

वेस्ता, सेकडिया, इडिया , इन्दरसिह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

447 52

वेस्ता, सेकडिया, इडिया , इन्दरसिह पिता भीमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

449 53

वेस्ता, सिरदार, पिता जामसिह अन्तर विधवा जामसिह करणसिह कनिया रानु पिता पेमा ललीता रेखा ना० बा० पालनकर्ता बानु बेवा पेमा जाति भील पता सा. देह भूमिस्वामी

450 54

वेस्ता, सिरदार, पिता जामसिह अन्तर बिधवा जामसिह करणसिह कनिया रानु पिता पेमा ललीता रेखा ना० बा० पालनकर्ता बानु व बानु बेवा पेमा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

451 55

वेस्ता, सिरदार, पिता जामसिह अन्तर बिधवा जामसिह करणसिह कनिया रानु पिता पेमा ललीता रेखा ना० बा ०पालनकर्ता बानु व बानु बेवा पेमा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

435/1 56

वेस्ता, सिरदार, पिता जामसिह अन्तर बिधवा जामसिह करणसिह कनिया रानु पिता पेमा ललीता रेखा ना० बा० पालनकर्ता बानु व बानु बेवा पेमा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

435/1/1 57

रेमसिह पिता दरियावसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

435/2/1 58

ठेबायसिह पिता दरियावसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योगः-

0.000

0.488 0.488 0.480

0.480

0.000

0.000

0.779

0.779 1.080 0.000 1.080

0.287

0.287

0.000

0.000

1.690

1.690

0.000

0.022

0.022

0.000

0.130

0.130

0.000

0.037 0.120

0.000

0.037

0.120

0.303

0.000

0.303

5.330

5.330

0.000

0.102

0.000

0.102

1.000

0.640

0.640

0.000

0.000 0.850

0.850

18.775

4.678

41.700 57.350

15.650

14.097 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गणेश शंकर मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5256

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17-9420

सागर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर म.प्र. को बीना-कटनी रेलखण्ड के समपार क्रमांक- 307 - बी (सागर-फाटक) के एवज में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

i

(1)

(2) भूमि का विवरण

:

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम स्वामित्व का प्रकार सरल क्र.

3

2

1

भूमिस्वामी 1

भूमिस्वामी मुह. शफीक पिता हाफिज मुह. अमीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सवीना पुत्री. खलील अहमद सकिन एम.ई.एस.कालोनी, जबलपुर, श्रीमति लैला पत्नि मोहम्मद याकूद पुत्र खलील अहमद साकिन अटाला उ.प्रत्र. , मुवीन अहमद, शाहिद अहमद, चीना उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर, आलम, मुन्ना पिता नईम, मोहम्मद जरीना वेवी , महजवीन, मुमता, अरवीना पिता मोहत्र नपईम, मेहरजुननिशा वेवा मोहह. नईम , हसीन अहमद, सायमा पिता मुफीद अहमद निवासी इटावा, नूर सैययदी वेवा मुफीद, अहमद, अरसद, अलीराजा, सन्नो पिता अहमद रजा साकिन कानपुर

परियोजना का नाम : बीना-कटनी रेलखण्ड के समपार क्रमांक-307- बी (सागर- फाटक) के एवज में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. निर्माण कार्य हेतु

सागर

बीना

बींना इटावा

51

0.826है.

:: अनुसूची-1 ::

भूमिका प्रकार खसरा नंबर

कुल रकवा (हेक्टयर में )

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

अर्जित परिसंपत्तियों का अनुमानित क्षेत्र

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

9

8

5

7

4

0.151

408/1 52.052

1200 वर्गफुट

आर.सी.सी. की 2 दुकाने एवं एक गो-डाउन

700वर्गफुट 0.101

0.491

412/1

आर.सी.सी. की 5 दुकान

2160 वर्गफुट

नगर पालिका बीना द्वारा निर्मित टीन शेड एवं पक्के चबूतरे भाग 1 ]

5257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

2

भूमिस्वामी 412/2

गुरुकृपा इन्टर प्राईजेज बाहुबलि कालोनी मोतीनगर वार्ड सागर द्वारा कुलदीप सिंह पिता सुरजीत सिंह भाटिया, श्रीलाल पिता सुन्दरलाल जैन साकिन चन्द्रशेखर वार्ड सागर,? मुकेश कुमार पिता सुखदीप प्रसाद जैन साकिन मोतीनगर वार्ड बीना

3

भूमिस्वामी 412/4/6

राहुल पिता हरिसिंह राय साकिन शिवाजी वार्ड बीना

4

भूमिस्वामी 405/1/1

देशराज पिता भागीरथ बिलगैया साकिन जवाहरवार्ड बीना

5

भूमिस्वामी 408/5

प्रभात कुमार, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार पिता विष्णुप्रसाद व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना :

6

भूमिस्वामी 408/18

श्रीमति कांता पत्नि प्रभात कुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना

408/19

भूमिस्वामी

408/20

भूमिस्वामी

408/21

भूमिस्वामी 7

भूमिस्वामी 408/14

श्रीमति शारदा पत्नि विनोद कुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना

408/15

भूमिस्वामी

408/16

भूमिस्वामी 8

भूमिस्वामी 408/33

लक्ष्मीबाई वेवा हरिसिंह , राहुल , राजीव, पूजा, नंदिनी पिता हरिसिंह राय निवासी शिवाजी वार्ड बीना

9

भूमिस्वामी 408/23

मुह. शफीक पिता हाफिज महम्मद अमीन साकिन देह , अजीज अहमद पिता खलील अहमद , सबीना पुत्री खलील अहमद, एम.ई.एस. कालोनी जबलपुर, लैला पति मुह. याकूब पुत्री खलील अहमद साकिन अटाला उ.प्र. , मुबीन अहमद साहिद अहमद, चीना उर्फ इश्तखार, कल्लू उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर आलम , न्मुन्ना पिता नईम, मोहम्मद जरीना वेवी महजबीन, मुमताज , अरबीना पिता मुह. नईम, हसीन अहमद, सायमा पिता मुफदीद अहमद, नूर सयैदी वेवा मु मुफीद अहमद रजा साकिन कानपुर भूमिस्वामी अहमद, अरसद अलीराजा, संन्नो पिता

भूमिस्वामी 412/4/1

10 राहुल पिता हरीसींग राय निर्वाीस शिववार्ड बीना, मुहम्मद नफीस , मुळमद माहिर पिता सली साकिन वीरसावरकर वार्ड बीना

योगः-

निरंक

निरंक

0.222

0.42

0.057

1300 वर्गफुट

आर.सी.सी. की9 दुकाने

0.057 (6200 वर्गफुट)

आर.सी.सी. नींव

300 वर्गफुट

निरंक निरंक

0.353 0.044

0.092 0.050 निरंक निरंक

निरंक

निरंक

0.018 0.018

निरंक

निरंक

0.014 0.005

निरंक

निरंक

0.011

0.011

निरंक

0.011 निरंक

0.011

0.008 0.008 निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

0.011

0.013

निरंक

निरंक

0.008 0.005

निरंक

निरंक

0.011 0.006

0.113

1.071

3875 वर्गफुट

आर.आर.सी. निर्मित 20 दुकाने

एक कदम का वृक्ष

एक ट्यूबबेल

निरंक

निरंक

0.013

0.340

4.973 0.826 [भाग 1 5258

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी । सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प्र. क्र. 16741-अ-82-2016-17

राजगढ़ , दिनांक 12 सितम्बर 2017 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम उदपुरिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि 5259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम उदपुरिया

रकबा

खसरा नंबर

अर्जित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

0.013

0.013

40/1 /

1 रोड़जी पिता कन्हैया जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

0.016

0.016

41/1/

0.029

0.029

2

योग

0.013

0.013/

40/2

गणपत पिता कन्हैया जाति अनुसूचित जात्ति नि.ग्राम भू-स्वामी

2

0.016

0.016/

41/2/

0.029

2

0.029

योग

0.013

0.013/

40/3/

3 चतक पिता कन्हैया जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

0.015

0.015/

41/3 /

0.028

0.028

2

योग

0.006

0.006/

40/4

0.016

0.016 /

41/4/

4 बीरम, धीरप, कंवरलाल पिता नानजी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

0.022

0.022

2

योग

0.051

45/

0.051

5 माधू पिता धूलजी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

0.051

0.051

1

योग

0.923

0.923/

157/1 /

6 देवीलाल पिता बट्‌टूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

0.923

0.923

1

योग

0.923

0.923/

157/2/

7 लक्ष्मीनारायण , कुमेरसिंह पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

0.923

0.923.

1

योग

8 लक्ष्मीनारायण पिता बापूलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

0.462

0.462

157/3/1 /

0.462

0.462

1

योग

0.461

0.461 /

157/3/2

9 कुमेरसिंह पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

0.461

0.461

1

योग

1.986

1.986/

158/1

10 गंगाबाई पिता देवीराम जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी

1.986

1.986

1

योग

1.765

1.765

158/2/1 /

11 जगदीश पिता देवचन्द जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

1.765

1.765

1

योग [भाग 1 5260

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

खसरा नंबर

रकबा

अर्जित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

4

5

3

2

1

1.764

1.764/

दुधारसिंह पिता देवचन्द जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

12

158 /2/ 2/

1.764

1.764

योग

1

13 प्रेम पिता कालूराम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

1.012

1.012/

158/3 /

1.012

1.012

योग

1

0.607

0.607/

भोलाराम पिता शंकर जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू- स्वामी

14

158/4/1

0.018

0.018/

206/1/

0.017

0.017 /

212/1 /

0.642

0.642

योग

3

0.304

0.304/

158/4/2/

15 केशर, रमेश , दिनेश पिता भागीरथ जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

0.017

0.017/

206/2/

0.304

0.304

108/14/2

1.600/

1.600

108/5/3 /

0.018

0.018 /

212/2 /

2.243

2.243

5

योग

0.439

0.439/

16

158/4/3 /

रामबगस पिता मनीराम जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

0.018

0.018/

206/3/

0.018

0.018

212/3

0.076

0.076/

108/14/3

0.551

0.551

4

योग

0.607

0.607

158/4/4

17 गंगाराम पिता किसना जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

0.018

0.018/

212/4 /

0.018

0.018/

206/4/

0.304

0.304

108/14/4

0.947

4

0.947

योग

0.860

0.860

158/4/5

18 शिव, रगुनाथ, भोला, बंशी, गणपत पिता गोपी, सूरजबाई बेवा गोपी जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

0.018

0.018

206/5

0.258

0.258

208/5

0.018

0.018

212/5

1.154

1.154

4

योग

0.759

0.759

158/5/1/1

19 इंदरसिंह, सत्यनारायण , बबलू, मुकेश, अर्जुन , नटवरसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.759

0.759

1

योग

20

0.759

0.759

158/5/1/2

हेमराज, भगवानसिंह, जादूसिंह, सुल्तान, मुंशीलाल , भारतसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.759

0.759

योग

1

1.011 21 सम्पतबाई पति बद्रीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

1.011/

158/5/2/

1.011

1

1.011

योग 5261 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

खसरा नंबर

रकबा

स.क.

अर्जित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

4

5

3

1

2

0.063

0.063/

अमरसिंह पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

144

22

0.683

0.683

178/3 /

0.746

0.746

2

योग

23

0.291

0.291/

173

174/

0.114 नंदा, धुल्या पिता जग्गा , शंकर, गोपी पिता मन्ना, भागीरथ , जुगल्या पिता किशना, घीसीबाई पिता भंवरलाल हि.1 / 4 बीरम पिता मोदिया, घीसीबाई बेवा मोदिया हि.1 / 3 मान्या, नाथ्या पिता डूंगा, प्रभू, मदन पिता छोटा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

0.114 /

0,405

2

0.405

योग

0.152/

24 शिवनारायण पिता गंगाराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू- स्वामी

0.152

175 /

योग

0.152

1

0.152

176

0.241/

0.241 घीसालाल पिता शोभाराम जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

25

योग

0.241

0.241

1

गोरीलाल पिता प्यारजी जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

0.139 26

234/

0.139/

योग

0.139

1

0.139

शंकरलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

0.984 27

108/27/1/1

0.984/

योग

0.984

1

0.984

बिहारीलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

28

0.984/

0.984

108/27/1/2

योग

0.984

1

0.984

सुन्दरबाई पिता सालगराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

0.631

0.631

29

108/27/2

0.631 योग

1

0.631

0.076

0.076/

14/1

30 गोपीलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

0.057

0.057/

65/1/

0.006/

0.006

67/1/

0.139/

0.139

68/1

0.082/

0.082

76/2/1 /

0.051/

0.051

83/1/

0.810/

0.810

103/1/

0.868

0.868

155/1 /

0.025

0.025 /

152/1/

0.120

0.120

143/1 /

0.063/

0.063

179/1

0.057/

0.057

182/1/

0.221

0.221

183/1

0.897

0.897/

211/1

0.089

0.089

213/1/

0.164

0.164

86/1/

0.023

0.063/

150/1

योग

17

3.788

3.748 5262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

खसरा नंबर स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

3

2

1

अमृतलाल पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू- स्वामी

31

14/2

65/2/

67/2

68/2

76/2/2

83/2

103/2/

155/2

152/2

143/2/

179/2/

182/2/

183/2

211/2

213/2/

86/2/

150/2/

17

योग

गजराज पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

32

14/3

65/3

67/3

68/3

76/2/3

83/3

103/3

155/3

152/3

179/3

182/3

183/3

211/3

213/3

143/3

86/3/

योग

16 रकबा

अर्जित भूमि

5

4

0.038

0.038/

0.028

0.028

0.004

0.004/

0.069

0.069/

0.041

0.041

0.025

0.025/

0.404/

0.404

0.439

0.439

0.013

0.013/

0.030

0.030

0.031

0.031/

0.029

0.029/

0.110

0.110

0.449

0.449/

0.044

0.044

0.083/

0.083

0.008

0.032/

1.845

1.869

0.038

0.038

0.029

0.029

0.003

0.003/

0.070

0.070/

0.041

0.041

0.025

0.025

0.405

0.405

0.315

0.439/

0.013

0.013/

0.032

0.032/

0.028

0.028/

0.110

0.110/

0.449/

0.449

0.045

0.045 /

0.196

0.196

0.082

0.082

1.881

2.005 5263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

33 बीरम पिता प्रभू, रतनबाई बेवा प्रभू जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

मदन पिता छोटा जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू- स्वामी 34

योग

नानजी पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी 35

योग

देवीलाल पिता गंगाराम जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी 36

योग

शैतानबाई बेवा गोरीलाल , भगवानसिंह, राहुल पिता गोरीलाल 37

योग

भगवानसिंह , बलराम पिता प्रभूलाल गगाबाई बेवा प्रभूलाल 38

योग

दुधारसिंह पिता नानजी

39

योग

शिव पिता गोपी जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी 40

योग

कुलयोग:-

खसरा नंबर

रकबा

अर्जित भूमि

5

4

3

0.080

0.080

125/1/

0.080 1

0.080

0.070

0.070

125/2/

0.070 0.070

1

0.044

0.044

93/1

0.044

0.044

1

0.531

0.531

210/1/1

0.076

0.076/

119/1/

0.607 2

0.607

0.038

0.038/

119/2/

0.038

0.038

1

0.370

0.370/

235/1 /

0.370

0.370

1

0.872

0.872

235/3 /

0.872

0.872

1

1.600

1.600

108/5/4/

1.600

1.600

1

32.958 109

33.146

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । प्र.क्र. 16742 अ-82-2016-17

राजगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 2017

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कलालपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और 5264

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

[भाग 1 पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम कलालपुरा

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

नाथूलाल पिता परसराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

मोहनलाल पिता परसराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3 पांचूलाल पिता परसराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

रामसिंह पिता हीरालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

8 रामनारायण पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

अर्जित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5 3

4

0.493/

0.493

4/3

1.265-

1.265

5/4

0.426-

0.506

68/2

0.051-

0.051

9-

0.066-

0.066-

10/3-

0.169-

0.169

71/1-

2.470′ 6

2.550-

0.494

0.494

4/1

0.100

0.100

10/1-

0.163

0.203-

68/4/1/

0.168/

0.168

71/3

0.925 /

0.965-

4

0.493-

0.493-

4/2

0.100-

0.100

10/2

0.250

0.380-

68/3/1-

0.169

0.169

71/2

1.012/

1.142-

4

0.759

0.759

5/2-

0.759-

0.759-

1

0.044-

0.076

5/3/2

0.118

0.118

21/2

0.063

0.063-

74/2-

0.194-

0.194-

24/2/

0.027-

0.027-

24/6-

0.446-

0.478-

5 भाग 1 ]

5265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

नन्दंराम पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

गोरधन पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

४ गुलाबसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

सूरजबाई पति बापूलाल जाति लोडा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

10 रायसिंह पिता हीरालाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

रामचन्दर पिता हीरालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

अर्जित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5

3

4

0.044

0.076/

5/3/3-

0.057

0.057-

15/3/

0.118

0.118

21/3

0.064

0.064/

74/3/

0.194

0.194/

24/3/

0.038

0.038/

24/7/

0.515

0.547

6

0.044

0.076

5/3/4/

0.057/

0.057/

15/4/

0.118/

0.118/

21/4

0.064/

0.064/

74/4/

0.194-

0.194

24/4/

0.038

0.038/

24/8

0.515

0.547

6

0.227-

0.130 5/3/1/

0.179/

0.179/

15/1/

0.354

0.354/

21/1

0.190/

0.190

74/1/

0.582/

0.582/

24/1/

0.113/

0.113/

24/5/

6

1.548′

1.645-

1.340/

1.340

12/1

0.611/

0.696/

69/1

1.951

2.036-

2

0.600

0.600

12/2/1-

0.348/

0.348 69/2/1

0.120

0.120/

82/3/1/

1.068

1.068-

3

0.600/

0.600

0.347

0.347/

69/2/2

0.120/

0.120

82/3/2

1.067

1.067-

3 5266

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

12 मोड़सिंह, देवबाई, धूलीबाई पिता रामसिंह, अमृतबाई पिता लालसिंह जाति लोंड़ा नि. ग्राम भू- स्वामी

योग

13 भंवरलाल, बद्रीलाल , धापूबाई, कमलाबाई पिता चेनसिंह, सम्पतबाई बेवा चेनसिंह, हीरालाल, मानसिंह, नाथू, पांचू, मोहनलाल , प्रेमबाई, सरदारबाई, मानीबाई , नानुबाई, कंचनबाई, गेंदीबाइ पिता परसराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

14अमरसिंह, रोड़जी, रामप्रसाद, सौरमबाई, धापूबाई पिता कालू मु. मांगीबाई बेवा कालू जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

15 गोरधन, कमल , जगदीश , पर्वतसिंह पिता देवसिंह, बदामबाई, धापूबाई, राधीबाई, नोरंगबाई, ममता पिता देवसिंह मु. घीसीबाई बेवा देवसिंह, सम्पतबाई पिता गंगाराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

16 भंवरलाल पिता खीमाजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

गोरीलाल पिता खीमाजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

18 जयराम पिता खीमाजी जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

अर्जित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

4

5

3

0.632/ 0.632/

13/

0.873

0.873/

14

0.366/

0.366/

20

0.734/

0.734/

22

2.605

2.605-

4

0.379/

0.379

16/

0.038/

0.038/

17/

0.417

0.417-

2

0.835-

0.835/

25

0.253/

0.253

26/

0.427

0.427/

33/1

1.557/

1.757/

88/

0.334/ 83

0.430

3.406-

3.702-

5

0.101

0.101/

27/1/

0.354-

0.354

28/1/

0.367-

0.367/

31/

0.607/

0.607

78

1.429-

1.429-

4

0.034

0.034

27/2/1

0.118/

0.118/

28/2/1

0.165

0.165/

29/1/

0.300-

0.333-

76/1/

0.650/

0.617- 4

0.034

0.034/

0.118

0.118/

0.164/

0.164/ 29/2/

0.299

0.333/

76/2

0.615-

0.649

4

0.033

0.033 27/2/3 /

0.118

0.118

28/2/3/

0.164

0.164

29/3/

0.300/

0.333

76/3/

0.615/

0.648-

4 5267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

19 देवीराम पिता माना, मांगीलाल , रमकूबाई, भंवरीबाई पिता अमरसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

20 सुगनबाई पति हरिसिंह जाति तंवर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

मांगीलाल पिता भोना जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी 21

योग

बंशीलाल पिता भोना जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी 22

योग

23 फूलसिंह, विजयसिंह, केशरबाई पिता लक्ष्मण , रमेश, रंगलाल, बनेसिंह, मांगीलाल, मानीबाई, गीताबाई पिता किशना, दरियावबाई पिता किशना जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

24 भंवरलाल, बद्रीलाल, धापूबाई, कमलाबाई पिता चेनसिंह, सम्पतबाई बेवा चेनसिंह जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

25 गोरधन, कमल , जगदीश , पर्वतसिंह, पिता देवसिंह, बदामबाई, धापूबाई , राधीबाई, नारंगबाई, ममता पिता देवसिंह मु. घीसीबाई बेवा देवसिंह, सम्पतबाई पिता गंगाराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

शंकर पिता खीमाजी जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी 26

योग

27 पांचूबाई पति सालगराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

28 जगन्नाथ पिता देवीराम, रामनारायण , नन्दराम, गोरधन, नोरंगबाई, पिता मदनलाल, सरदारबाई बेवा मदनलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

अर्जित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5

4

3

0.568/

0.568

30

0.254/

0.304/

72/

0.822-

0.872-

2

0.576

0.834/

37/1

0.576-

0.834

1

0.385

0.385/

38/1/

0.107/

0.171/

75/1/

0.492-

0.556-

2

0.384

0.384

38/2

0.123/

0.171/

75/2

0.507

0.555-

2

0.341

0.379-

68/1/

0.341

0.379

1

0.266

0.266

80

0.013

0.013

81/

1.484

2.226

105

0.188

0.253/

82/2

1.951′

2.758-

4

0.273/

0.348

70/1/

0.273-

0.348-

1

0.298/

0.348

70/2

0.089

0.089 /

89/3/

0.387/

0.437-

པ

0.250

0.316/

73

0.250/

0.316-

1

0.010/

0.010/

74/5/

0.010-

0.010-

1 5268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

29 चन्द्रसिंह पिता गंगाधर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

30 रायसिंह, रामचन्दर पिता हीरालाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

कुलयोग:-

अर्जित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5

4

3

0.253

0.253/

82/1

1.022, 85/

1.047/

1.275

1.300-

2

0.013/

0.013/

82/3/3

0.014/

0.014

12/2/3/

0.027:

0.027/

2

28.891

31.296

94

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । प्र. क्र. 16758-अ-82-2016-17

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदाशता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बांसखेड़ी के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है किनिम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि:- ग्राम बांसखेड़ी-2

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2 हिन्दूसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. डूंगरपुर भू-स्वामी

योग

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

4

5

3

0.232

0.232

0.050

0.050

12/1/1

0.216/

0.432/

14/2/1 /

0.498

0.714

3

0.233

0.233

0.051

0.051

12/1/2

0.215

0.431

14/2/2/

0.499/

0.715

3 5269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

0.469

0.469/

11/2

3 भंवरलाल , देवीलाल , अमृतलाल पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.डूंगरपुर भू- स्वामी

0.100 /

0.100/

12/2 /

0.569 /

0.569

2

योग

4

0.185/

0.185/

11/3/1

नारानसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.डूंगरपुर भू-स्वामी

0.096

0.096/

12/3 /1/

0.064/

0.431/

0.259

0.432/

14/4/1/

0.165/

0.165

0.769

1.309

5

योग

प्रभावित रकबा

खसरा नंबर कुल रकबा

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

0.184

0.184/

11/3/2

5 हरिसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि. डूंगरपुर भू-स्वामी

0.096

0.096

12/3/2

0.064/

0.432

14/1/2/

0.258/

0.431

14/4/2

0.165

0.165/

16/1/2

0.767

1.308

5

योग

3.102

4.615

18

कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5270

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2017

आदेश

क्र. एफ-01-04-2015- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा बी-13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से टीकमगढ़ जिले की तहसील टीकमगढ़ की सीमाएँ उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा के पटवारी हल्का क्रमांक 54 से 59 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागाँव के पटवारी हल्का क्रमांक 60 से 83 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा, पटवारी हल्का नं. 54 से 59 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागाँव के पटवारी हल्का नं. 60 से 83 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील बड़ागाँव ( धसान ) का सृजन करती है, जिसमें कुल 30 पटवारी हल्के और 66 ग्राम समाविष्ट होंगे , उक्त तहसील का मुख्यालय बड़ागाँव ( धसान ) में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ- 1-4-2015- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-3-2014- सात-6 , दिनांक 19 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे , उपसचिव.

Bhopal , the 19th September 2017

ORDER

No. F. - 1-4-2015 - VII - 6.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, alter the limits of Tehsil Tikamgarh of District Tikamgarh from the date of Publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 54 to 59. ofRevenue Circle Samrra and Patwari Halka No. 60 to 83 of Revenue Circle Badagaon and creates a new Tehsil Badagaon (Dhasan) by comprising of Patwari Halka No. 54 to 59 of Revenue Circle Samrra and Patwari Halka No. 60 to 83 of Revenue Circle Badagaon , which shall be comprised of 30 Patwari Halka and 66 Villages . The headquater of the said Tehsil shall be at Badagaon (Dhasan ) .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHARTI OGREY, Dy. Secy .

5271

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2017

आदेश

क्र. एफ- 01-03-2014- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा बी-13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों कोप्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा की सीमाएँ उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल सॉईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरी के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 38 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गाडरवारा के पटवारी हल्का नं. 96,97,101 तथा 103 से 114 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील सॉईखेड़ा के राजस्व निरीक्षक मण्डल सॉईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरी के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 38 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गाडरवारा के पटवारी हल्का नं. 96, 97, 101 तथा 103 से 114 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील सॉईखेड़ा का सृजन करती है, जिसमें कुल 53 पटवारी हल्के और 89 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय सॉईखेड़ा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ- 1-3-2014- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-3-2014 - सात-6, दिनांक 19 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे , उपसचिव.

Bhopal , the 19th September 2017

ORDER

No. F. - 1-3-2014- VII - 6.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code . 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alter the limits of Tehsil Gadarwara of District Narsinghpur from the date of Publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 19 of Revenue Circle Saikheda , Patwari Halka No. 20 to 38 of Revenue Circle Deori and Patwari Halka No. 96,97,101 , 103 to 114 of Revenue Circle Gadarwara and creates a new Tehsil Saikheda by comprising of Patwari Halka No. 01 to 19 of Revenue Circle Saikheda and Patwari Halka No. 20 to 38 of Revenue Circle Deori and Patwari Halka No. 96 , 97 , 101 and 103 to 114 of Revenue Circle Gadarwara , which shall be comprised of 53 Patwari Halka and 89 villages . The headquater of the said Tehsil shall be at Saikheda .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHARTI OGREY, Dy. Secy .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

5272

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 3 अप्रैल 2017

क्र. 326 - जि.भू.अ. - 2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकवा ( हे . में. )

(6)

(4)

(3)

0.11

(1) सिवनी

भसूडा नाला में पुल निर्माण हेतु मुंगवानी

धनौरा (2) धनौरा /

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सिवनी.

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सिवनी, दिनांक 31 अगस्त 2017

क. - 1524- जि.भू.अ.- 2017. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि अर्जन, पुनर्वासन

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

और पुनर्व्यवस्थापन में

के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) सिवनी

(2) केवलारी

(3) ग्राम-डोकर रांजी

(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी.

(6) केवलारी से उगली मार्ग सागर नदी पुल निर्माण में भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 0.085 हेक्टर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्ता. भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

5273

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्र. 02 अ- 82-16-17-9627.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, कालम ( 6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक 2 में वर्णित है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक 1 के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(1)

(3)

(2)

0.148

भाण्डवा

भैसदेही

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) बैतूल.

बैतूल (म. प्र.)

भाण्डवा ( जिला बैतूल ) से गोहटी ( जिला हरदा ) मार्ग हेतु.

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची )

धारक का नाम

खसरा

रकबा

अ. क्र.

नम्बर (हे. में से)

(5)

अर्जन की भूमि का रकबा ( हे. में ) (4)

(1)

(2) (3)

0.148

1

195/2 0.769

रतन , शिवलाल , शिवराम, करण , व मौजी, उमदा बेवा मौजी, रम्मी बेवा छतन, सुनिता ना. बा. छतन वली मां. रम्मी बेवा छतन जाति ठाटया सा. देह.

(2) चूंकि प्रस्तावक विभाग ( लो. नि. वि. ) द्वारा ग्राम भाण्डवा ( जिला बैतूल ) ग्राम गोहटी ( जिला हरदा ) मार्ग निर्माण कर लिए जाने के फलस्वरुप प्रभावित हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि, अर्जन हेतु प्रस्तावित है. इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति काविस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 5274

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4 ) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बैतूल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 8 अ- 82-16-17-9744.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची 2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची 1

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

(3)

(1) (2)

4.200

शाहपुर

बरेठा (वनग्राम)

मोखा जलाशय के डूब क्षेत्र का पूरक अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल (म. प्र. ) .

बैतूल (म. प्र.)

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची )

धारक का नाम

अ. क्र.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

अर्जन की भूमि का रकबा ( हे. में) (4)

(5)

(1)

(2)

(3)

0.970

57

4.177

1

फुन्दलाल, धनसिंग व. सुकलू जमना प्रसाद व सूरज सा देह

1.290

2

2.298

62

ज्ञामसिंह व मंगू गोंड सा देह

1.050

191/2

3

1.279

तुलसी व रोवा गोड सा देह

0.890

0.890

जबरसिंह व रोवा गोंड सा देह

4

191/3

योग . 4.200

(2) चूंकि मोखा जलाशय योजना के बांध हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

5275

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2017

क्र. भू- अर्जन प्र. क्र. अ-82-16-17 पत्र क्र. 527- भू-अर्जन-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(3)

(4)

0.042 (1) सतना

(2) मैहर

पथरहटा

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिये प्राधिकृत अधिकारी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 9 मैहर, जिला सतना.

क्र. भू- अर्जन प्र. क्र. अ- 82-16-17 पत्र क्र. 528- भू-अर्जन-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग

(3)

(1) (2)

(4) 0.053 सतना उचेहरा

इचौल

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिये प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग 7 सतना , जिला सतना.

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. 523 - भू- अर्जन - 2017 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

5276

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(4) 0.053

रीवा

(3) बोदा

हुजूर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , रीवा.

(6) रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्र. 1532 - भू- अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजकि समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1)

(4)

1.132

सतना

(3) मझियार

(2) रामपुर बाघेलान

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2, सतना ( म. प्र.)

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कंदवा माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.

योग .. 1.132

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 1534- भू- अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिकं समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) वर्ती

(4) 4.651 (1) सतना

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 4.651

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मढ़ी माइनर की वर्ती नं. 1 , नहर निर्माण हेतु, आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1536- भू- अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

जिला

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.100 (1) सतना

(3) कंदवा

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 2.100

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कंदवा माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. 1538- भू- अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा. 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

0.718

(3) बठिया

(1) सतना

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 0.718

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मनकहरी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1540 - भू- अर्जन - 2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 5.205 (1) सतना

(3) मनकहरी

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 5.205

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मनकहरी माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 1542- भू-अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

तहसील

जिला

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

2.275

(3) बम्हौरी

सतना

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 2.275

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 , सतना (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मनकहरी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1544- भू- अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.382 (1) सतना

(3) हिनौता पैपखार.

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 1.382

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा (3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) . मनकहरी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. 1546- भू-अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिकाविवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) 7.525 सतना

(3) देवमऊ दलदल.

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 7.525

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा (3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत देवमऊ दलदल सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1548 - भू-अर्जन-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

बनपरा (3)

1.824 (4) (1) सतना

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 1.824

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा (3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत कंदवा माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमिके लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 1550- भू- अर्जन- 2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

जिला तहसील

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 2.720

(3) बेला

(1) सतना

(2) रामपुर बाघेलान.

योग .. 2.720

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा (3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत घटबेलवा एवं मढ़ी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1552 - भू- अर्जन- 2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2.सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) छिबौरा

(1) सतना

(4) 1.498 (2) रामपुर बाघेलान

योग .. 1.498

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 , सतना (म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मढ़ी माइनर की वर्ती नं . 1 नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

5282

क्र. 1554 - भू- अर्जन- 2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

तहसील

भूमि काविवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 1.664 (1) सतना

(3) मढ़ी

(2) रामपुर बाघेलान.

1.664

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मढ़ी माइनर की नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव. - कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर दिनांक 11 सितम्बर 2017

प्र. क्र. /भू-अर्जन-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में ग्राम धन्नड़ में इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि की जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) कि धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम:- धन्नड़

विवरण

स.

क्र.

(1) (2)

1 इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि.

तहसील देपालपुर , जिला इन्दौर अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में) सिंचित असिंचित कुल (3) (4) (5)

00 0.027 0.027 योग . 00 0.027 0.027 5283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

अनुसूची (2 )

इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि अंतर्गत ग्राम धन्नड़ की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में)

भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में )

कृषक का नाम

सिंचित

खसरा क्रमांक

(3) (4) (2)

(1)

00

162/4

1 दिलीप पिता रामचन्द्र जाति खाती निवासी ग्राम धन्नड.

162/1

00 2 राजेश, महेश , मनोज, पंकज पिता रेवाशंकर निवासी ग्राम धन्नड़.

00

योग .. 02

सिंचित असिंचित

असिंचित

कुल कुल

(9)

(7)

(8)

(5) (6)

0.008

09.008

0.010

0.010

00

00

0.019 0.019

0.019

0.019

0.027

00

0.027

0.029

0.029

(1) यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

(2) अर्जनाधीन भूमि से संबंधित रेखांकन संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सडक विकास लिमिटेड संभाग , इंदौर पी . डब्ल्यू. डी. परिसर ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

(3) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

(4) अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा. अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(5) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे.

प्र. क्र. भू-अर्जन- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में ग्राम धरावरा में इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि की जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्रामः- धरावरा

विवरण

स.

क्र.

(1)

(2)

1 इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व

सुधार हेतु निजी भूमि.

तहसील:-देपालपुर, जिला इन्दौर अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे . में )

असिंचित

सिंचित

कुल

(4) (5)

(3)

0.072

0.040 0.112

0.072

0.112

0.040

योग .

5284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

अनुसूची (2 )

इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि अंतर्गत ग्राम धरावरा की प्रभावित भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )

भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )

क्र.

कृषक का नाम

सिंचित

खसरा क्रमांक

(4) (2)

(3)

(1)

00

8/6.

1 हुकुमसिंह पिता रुपसिंह जाति माली निवासी ग्राम धरावरा .

2.594

95/2

2 निर्मलाबाई पति लक्ष्मीकांत साहु निवासी वर्धमान नगर, इन्दौर.

2.594

02

योग ..

(1)

असिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल कुल

(9) (6)

(8)

(5)

(7)

00

0.040

0.040

0.350

0.350

00

0.072 00

0.072

2.594

0.112

0.040

0.072

0.350

2.944

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

(2) अर्जनाधीन भूमि से संबंधित रेखांकन संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सडक विकास लिमिटेड संभाग, इंदौर पी. डब्ल्यू. डी. परिसर ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

(3) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

(4) अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा. अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(5) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017

प्र. क्र. 07- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील-जोबट

(ग) ग्राम- कस्वाजोबट

(घ) अर्जित रकबा- हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा 5.975

1.758

4.217

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

(3) असिंचित

(2) सिंचित

(1) खसरा क्र.

(4) कुल रकबा 507

0.000

0.235 0.235

0.000

0.318 0.318

517

0.573 0.000

510

0.573

0.306 0.000

0.306

512

0.000

0.392

0.392 488

0.089 561

0.089

0.422 563

0.000

0.422

0.000

0.223 0.223

564

0.000

0.125 565/1

0.125

0.000

0.097 565/2

0.097

0.000

0.212 0.212

566

0.000

0.104 635

0.104

0.000

623/2

1.064

1.064

0.000

623/3

0.194

0.194

0.021

0.000

623/4

0.021

0.000

0.512

0.512 623/5

0.000

0.251 624

0.251

0.180

0.000

664/623

0.180

0.000

663/623

0.170

0.170

(4)

(3)

0.487 (2) 0.000

0.487

(1) 506

1.758

5.975 योग .. 4.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0015 - अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- जोबट

(ग) ग्राम-कोसदूना

(घ) अर्जित रकबा- हेक्टेयर .

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित 0.244

कुल रकबा 8.787 सिंचित 8.543

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) (2) सिंचित

(3) असिंचित

(1) खसरा क्र.

(4) कुल रकबा 0.027

0.000

213

0.027

0.000

0.332 0.332

215

0.000

0.130 0.130

216

0.000

0.651

0.651 217

0.888 220

0.888

0.000

0.000

0.003 0.003

221

0.486

0.000

0.486

229

0.036 0.036

0.000

228

0.000

0.011

0.011 226

0.000

0.535 227

0.535

0.876 0.876

0.000

321

0.547 319

0.547

0.000 5286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

(4) (2)

(3)

(1)

0.037

0.000

0.037

318

0.001

0.000

325

0.001

0.153 0.153

0.000

326

0.046 0.000

0.046

425

0.000

0.361 0.361

416/1

0.000

0.151 0.151

416/2

0.548 0.548

0.000

416/3

0.022 0.022

0.000

417

0.000

0.389 0.389

370

0.000

371

0.034 0.034

0.000

0.217 0.217

372

0.000

0.291 373

0.291

0.287

0.000

0.287 375

0.000

382

0.555 0.555

0.000

0.109 0.109

381

0.187 0.000

0.187

383

0.000

0.420 0.420

380

0.457

0.000

0.457 379

0.244

8.787 8.543

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.".

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0016 - अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- जोबट

(ग) ग्राम-जेसिंगपुर

(घ) अर्जित रकबा- हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित

असिंचित

कुल रकबा

3.050

8.628 5.578

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

(4)

(3)

असिंचित

(1) खसरा क्रं.

(2) सिंचित

कुल रकबा 0.000

0.481

0.481 315

0.000

0.652 314

0.652

0.720

0.000

0.720

313

0.017

0.017

0.000

307/2

0.000

0.122 0.122

312

0.145 0.145

0.000

321

0.000

0.457 0.457

324

0.008 0.000

0.008

325

0.188

0.000

0.188 347

0.217 0.000

346

.0.217

0.000

0.040 0.040

345

0.000

0.0345 260

0.345

0.000

0.109 0.109

259

0.000

0.170

0.170 355

0.000

0.129 0.129

353

0.000

0.238 357

0.238

0.000

0.425 0.425

363

0.000

0.524

0.524 362

0.062

0.000

0.062

365

0.384

0.000

0.384 360/1

0.206

0.206

0.000

360/2

0.316 0.000

0.316

160

0.000

0.343

0.343 159

0.000

0.183

0.183

158

0.058

0.000

0.058 161

0.000

0.415 0.415

141/मिन-1

0.004 0.000

0.004

141/मिन-2

0.000

0.188 0.188

137

0.000

0.310

0.310 146

0.080 0.000

0.080

148

0.343

0.000

0.343

149

0.090

0.000

0.090

150

0.010

0.000

0.010

46/1

0.378

0.000

0.378

46/2

0.262

0.262

45/2

0.000

0.000

0.009 36

0.009

8.628

3.050

5.578

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

5287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0018- अ-82-2016-17 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- जोबट

(ग ) ग्राम- ढेकाकुण्ड

(घ) अर्जित रकबा-हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

5.760

कुल रकबा 9.792 4.032

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

(3)

(4)

असिंचित

(2) सिंचित

(1) खसरा क्रं.

कुल रकबा

0.409 0.000

0.409

487/2

0.483

0.000

0.483

480

0.813

0.813

0.000

481

0.134

0.134 0.000

439

1.138 0.000

1.138

60

0.377

0.377 0.000

62

0.026

0.000

0.026 72/2

0.305

0.305

0.000

72/1

0.003

0.003 0.000

77

0.298 0.000

0.298

76

0.047 0.000

0.047

74

0.388 0.000

0.388

75

0.000

0.130 0.130

82/1

0.030

0.030

0.000

82/2

0.210 0.000

0.210

83

0.017 0.000

0.017

176

0.000

0.136 175

0.136.

0.039

0.000

174

0.039

0.000

0.122 0.122

171

0.010

0.000

0.010

170

0.384

0.000

0.384

166

0.414 0.000

0.414

110

0.198

0.198

0.000

111

0.166

0.000

165

0.166

0.405

0.000

0.405

164

(3)

(4) (1)

(2)

0.252 0.252

163

0.510

0.000

0.510

162

0.000

0.126 0.126

161

0.093

0.000

160

0.093

0.000

0.269 0.269

158

0.267

0.000

0.267

157

0.776

0.000

0.776

156

0.305

0.305 0.000

487/मिन-3

0.470

0.470

0.000

0.000

0.042

0.042 483/1 490

4.032

9.792

5.760

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0019- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- जोबट

(ग) ग्राम-बेटवासा

(घ) अर्जित रकबा-हेक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित 4.532

कुल रकबा 11.196

6.664

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

(4) (2)

(3) असिंचित

सिंचित

(1) खसरा क्रं.

कुल रकबा 0.000

0.319

0.319

202/2

0.138

0.138

202/1

0.000

0.145

0.145 0.000

202/3

0.172

0.172

0.000

187 5288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

(4) (2)

(3)

(1)

0.000

0.976 0.976

188

0.412

0.412 0.000

190

0.000

0.481

0.481

189

1.629 0.000

1.629

184/1/मिन-1

0.097

0.097

184/1/मिन-2 0.000

0.205

0.205 0.000

184/1/मिन-3

0.010 0.000

0.010

184/2

0.000

0.149

0.149 176/1

0.003 0.000

0.003

182

0.000

0.227

0.227 177

0.005 0.000

0.005

181/1

0.000

0.068 181/2

0.068

0.050

0.050

0.000

180/1

0.521

0.0521

0.000

180/2

0.022 0.000

0.022

178

0.000

0.042

0.042 252/2

0.345

0.0345 0.000

254

0.259 0.000

0.259

255

0.013 0.000

0.013

286

0.265 0.000

0.265

288/1

0.030

0.030 0.000

283

0.272

0.272

0.000

282

0.019 0.000

0.019

281

0.000

0.171

0.171 277

0.000

0.349 0.349

279

0.007

0.007 0.000

278/2

0.062 0.000

0.062

278/3

0.000

0.195

0.195 307

0.0400

0.000

0.400

308

0.000

0.331

0.331 309

0.000

0.289 0.289

310

0.322

0.000

0.322

316

0.708

0.000

0.708

311

0.000

0.817 0.817

312

0.000

0.433 0.433

370

0.0152

0.000

0.152

371

0.086

0.000

373

0.086

11.196

6.664

4.532

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु. ".

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर- धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 522 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि, ग्राम सेहुड़ा-551 , राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतरैला, तहसील जवा, रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग के कि. मी. 1/2 में सतधार नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- जवा

(ग) नगर/ग्राम- सेहुड़ा-551

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.134 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.030

204

0.012

205

0.020

2/2/1

0.020

0.024

2/2/3

0.028

221/2

0.134

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग से सतधार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 524- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के 5289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- घंसौर

(ग) ग्राम- हर्रई, प.ह.नं.-32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19. उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम कल्याणपुर -55, राजस्व निरीक्षक मण्डल ड़भौरा , तहसील जवा , रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग के कि. मी. 1/2 में सतधार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(1) 197

(2) 0.24 (क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- जवा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग.

(ग) नगर/ग्राम- कल्याणपुर-55

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

936

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी में भी किया जा सकता है.

938

(2) 0.068 0.061 0.129

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग में सतधार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु.

क्र. 5660 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीती मैथिल नायक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-घोटी, ब. नं. 183, प. ह. नं. 33 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.-0.07 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

सिवनी, दिनांक 11 सितम्बर 2017

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा

प्रस्तावित खसरा नंबर

(हेक्टेयर में) प. क्र. 5659- जि.भू.अ.- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(2) 0.07

(1) 105 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

5290

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- दिघोरी से कातलबोड़ी मार्ग के कि. मी. 2/4 में बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का, नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5661 - भू- अर्जन-2017.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- दिघोरी , ब. नं. 42, प. ह. नं. 33, (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.-0.17 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

0.17

(1) 703/3

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. दिघोरी से कातलबोड़ी मार्ग के कि. मी. 2/4 में बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. 12878 - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- आथर

(घ ) अर्जित रकबा-3.539 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.200

0.250

11/1/2

0.230

11/2/1

0.350

11/2/2

0.085

15/1

15/2

0.044

0.100

15/3

0.100

15/4

15/5

0.100

0.100

15/6

0.140

15/7

0.100

15/22

0.230

22

23

0.280

0.650

39/2/1

0.580

39/2/2

योग 3.539

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे धार- इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 23rd August 2017

No. 1053 - Confdl . - 2017 - II - 3-1-2017 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Refresher Training Programme for the Master Trainers of Ubuntu Operating System , Libre Office Suite and CIS on 9th September , 2017 & 10th September 2017 in the Academy Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attned the aforesaid programme .

Jabalpur , the 26th August 2017

No. C- 3494.-In exercise of powers conferred by Section 5 (1 ) of the Right to Information Act, 2005 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Anand V. Mandloi Budget Officer) as State Public Information Officer for the High Court of Madhya Pradesh, Bench Gwalior.

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. C- 3733- एक-7-3-16- भाग- एक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी- 4309- एक- 7-3-2016, भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर हेतु माह सितम्बर में घोषित शनिवार दिनांक 9 सितम्बर 2017, 16 सितम्बर, 2017 एवं 23 सितम्बर 2017 अवकाश/अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील , जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से जेल में है एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है , की सुनवाई किये जाने हेतु कार्य दिवस घोषित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मोहम्मद फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र.-सी- 3650-तीन- 10-42-75.- उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री वरुण कुमार शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , दमोह, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त तेंतूखेड़ा में प्रत्येक माह में 10 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, दमोह में ही बैठक करेंगे . परिणामस्वरुप दमोह - तेंदूखेड़ा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No. C- 3650 - III - 10-42-75 .-High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Varun Kumar Sharma , IV Civil Judge Class - 2, Damoh , who was directed to hold sitting at Tendukheda in addition to his place of sitting for a period of 10 days in a month for holding Link Court , will hold sitting at Damoh only on all working days in a month . Consequently , the sitting of Damoh- Tendukheda Link Court is hereby discontinued.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी ( डी. ई. ) .

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. E-6296-दो- 3-3-2003 .- श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 7 से 15 सितम्बर 2017 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र. C-3653- दो-2-31-2014 .- श्री ए. के. श्रीवास्तव , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 9 से 12 अगस्त 2017 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 8 अगस्त 2017 तक एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

5292

क्र. E- 6451-दो- 2-10-2016 .- श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2017 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 6453- दो- 2-46-2010 .- श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 1 से 5 अगस्त 2017 तक पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 से 12 अगस्त 2017 तक सात दिवस का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-6455-दो-3-420-80- भाग बारह .- श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, गुना को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-973 , दिनांक 10 फरवरी 2017 के द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को 167 दिवस ( एक सौ सड़सठ दिवस मात्र ) के पूर्व स्वीकृत

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2017

अर्जित अवकाश नगदीकरण के अनुक्रम में पाँच दिवस के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की स्वीकृति और प्रदान की जाती है.

क्र. E-6457- दो - 3-420-80- भाग बारह .- श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 30 जून 2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 2 दिसम्बर 2015 से 30 जून 2017 तक लगभग अट्ठारह माह की अवधि के लिए पात्रतानुसार 22 दिवस (बावीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898 इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. E-6459-दो- 3-34-2013.-श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 8 से 10 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 6 एवं 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. E- 6532- दो-2-28-2014.- श्री व्ही. पी. एस. चौहान, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद वर्तमान में जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , वृत्त ग्वालियर का दिनांक 8 से 12 अगस्त 2017 तक पाँच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

5293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त , 2017

क्र. 1061 -गोपनीय - 2017- II- 2-88-2006.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

अधिकारी का नाम क्रमांक

(1)

(2) 1

श्री आशीष प्रताप सिंह, अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , इंदौर .

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त , 2017

क्र. 1067- गोपनीय - 2017-दो- 2-25-93-( भाग-4) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -

अधिकारी का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

1. श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम धार.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

सत्र खण्ड का नाम (3)

धार

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , धार की हैसियत से.

क्र. 1071 - गोपनीय- 2017- II- 2-88 /2006 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

नाम

कहां से क्र.

(3) (1)

(2)

भोपाल 1. श्रीमती सीमा श्रीवास्तव , पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भोपाल.

रीवा 2 श्री राजकुमार साखरे, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , रीवा.

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

रीवा

(5) रीवा

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा की हैसियत से श्री राजकुमार साखरे के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्रीमती सीमा श्रीवास्तव के स्थान पर.

5294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. 1073 - गोपनीय- 2017- II - 2-88-2006 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सदस्य न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ (3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरति कर स्तंभ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

कहां से नाम

क्र.

(3) (1) (2)

रीवा 1. श्रीमती किरण बाला पाठक, सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, रीवा.

2

ग्वालियर श्री रविकांत स्वर्णकार,

सदस्य न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायालय , ग्वालियर.

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

(5)

(6)

ग्वालियर ग्वालियर सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर.

रीवा

रीवा

सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, रीवा की हैसियत से श्रीमती किरणबाला पाठक के स्थान पर.

क्र. 1079 - गोपनीय- 2017-दो-3-1-2017 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -

कहां से

नाम

क्रमांक

(2)

(3) (1)

लटेरी 1. श्री भरत सिंह कनेल

2.

धार श्री अरविंद सिंह तेकाम

3.

हटा श्री नितिन कुमार मुजालदा

बासोदा श्रीमती निधि सक्सेना

4.

5.

जबलपुर श्री अजय कुमार

6. श्री राजेश जैन

सेवढ़ा सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के

कहां को

संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(4)

(5)

लटेरी

विदिशा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , विदिशा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान लटेरी जिला विदिशा की हैसियत से.

सिवनी

लखनादौन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , लखनादौन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

हटा

दमोह

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , हटा की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

बासोदा

विदिशा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बासोदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बासोदा जिला विदिशा की हैसियत से.

जबलपुर

जबलपुर

सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

दतिया

सेवढ़ा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सेवढ़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सेवढ़ा जिला दतिया की हैसियत से.

5295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(3) (1) (2)

खरगौन 7. श्री दीपक चौधरी

उज्जैन श्रीमती श्वेता तिवारी

8.

श्री शशांक खरे

9.

नारायणगढ़ 10. श्रीमती बबीता होरा शर्मा

बेढ़न 11.

गुना श्री महेश कुमार वर्मा

12.

सागर श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव

देवास 13. श्रीमती विनीता गुप्ता

(6)

(4)

(5)

खरगौन मंडलेश्वर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , खरगौन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

उज्जैन

पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

मंदसौर

नारायणगढ़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 नारायणगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नारायणगढ़ जिला मंदसौर की हैसियत से.

रायसेन

उदयपुरा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 रायसेन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान उदयपुरा जिला रायसेन की हैसियत से.

गुना

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 गुना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गुना की हैसियत से.

सागर

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सागर की हैसियत से.

इंदौर

इंदौर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 इंदौर की हैसियत से श्रीमती बरखा दिनकर के स्थान पर.

क्र. 1080- गोपनीय- 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

कहां से नाम

क्रमांक

(3) (2)

(1)

जतारा 1. श्री उत्तम कुमार डार्वी

इंदौर श्रीमती बरखा दिनकर

2.

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(6)

(4)

सेंधवा

बड़वानी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बिजावर

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 बिजावर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.- श्री उत्तम कुमार डार्वी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , जतारा जिला टीकमगढ़, का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 1082 - गोपनीय - 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 ( 3 ) 5296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करता है :-

कहां से नाम

क्रमांक

.(4)

(3) (1) (2)

1.

भोपाल श्री कृष्ण अग्रवाल

उज्जैन 2. श्री विवेक जैन

नीमच 3. श्री विनायक गुप्ता

4.

मंदसौर श्री महेन्द्र सैनी

विदिशा 5. सुश्री नुरूननिशा अंसारी

खण्डवा 6. श्री निशांत मिश्रा

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(5)

भोपाल

भोपाल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

उज्जैन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर

ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंडलेश्वर

सनावद

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, सनावद की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

श्योपुर

श्योपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , श्योपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 1083 - गोपनीय - 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग - बी ) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

कहां से नाम

क्रमांक

(3) (1)

(2)

सतना श्री दिलीप सिंह परमार

1.

नौगाँव 2. श्री वीरेन्द्र जोशी

3. श्री मनोज सोनी

खुरई 4.

होशंगाबाद श्री विनिक जैन

मनावर 5. श्री अतुल यादव

टिप्पणी.-

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(4)

मंदसौर

सीतामऊ

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सीतामऊ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सीतामऊ मंदसौर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, सीतामऊ की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

पन्ना

अजयगढ़

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , अजयगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

दमोह

तेंदूखेड़ा

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , तेंदूखेड़ा की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

रतलाम

रतलाम

षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रतलाम की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1. श्री विनायक गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नीमच के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच.

2. श्री दिलीप सिंह परमार, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , सतना.

3. श्री वीरेन्द्र जोशी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नौगाँव जिला छतरपुर

4. श्री अतुल यादव , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मनावर जिला धार का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 September 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-09-22.38.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-09-22.38.Ordinary.