मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2017-आश्विन 7, शक 1939
क्रमांक 39 ]
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017
क्र. ई- 5-481 - आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2017 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 14 , 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस, अवकाशं पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-803 - आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री के. के. खरे, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 3 से 13 अक्टूबर 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 , 2 एवं 14, 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.
[ भाग 1 5298
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2017 (3 ) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई-5-724- आयएएस- लीव-5 - एक. (1 ) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2 ) श्री सुखवीर सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त सह संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-846- आयएएस- लीव -5- एक.- ( 1 ) श्रीमती रेनूतिवारी , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2017 द्वारा दिनांक 4 से 15 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 4 से 18 सितम्बर 2017 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है
(4 ) श्री सुखवीर सिंह द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017 क्र. ई - 5-858 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 09 , 10 एवं 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है.
क्र. ई. - 5-912- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस. , उपसचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 4 से 21 सितम्बर 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री विकास नरवाल द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक. आपूर्ति विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(5 ) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 1-306-2017-5- एक. श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010 ) , अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, टीकमगढ़ पदस्थ किया जाता है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. ई-5-1028- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री मनोज खत्री, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 एवं 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज खत्री, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मनोज खत्री को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017
क्र. ई- 5-923 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमंती निधि निवेदिता, आयएएस. , परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-690- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 तथा 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरूद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-837 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को दिनांक 31 अगस्त से 8 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2017
क्र. ई- 5-937- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आर. बी. प्रजापति, आयएएस, अपर आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 30 सितम्बर 2017 तथा दिनांक 01 , 02 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी . प्रजापति को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आर. बी. प्रजापति को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. बी. प्रजापति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
5300
[ भाग 1 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
क्र. ई. - 5-955- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस . , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 21. जनवरी 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह गंगवार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-315-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है .
तालिका
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डबरा जिला ग्वालियर.
(1) 1 (2) सुश्री शीतला पटले (2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पुनासा जिला खण्डवा.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , दतिया.
2 श्री क्षितिज सिंघल (2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हरसूद जिला खण्डवा.
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017
क्र. ई- 1-309-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है.
क्र.
नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3) (1)
1 श्री आशीष वशिष्ठ (2014) . अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लवकुशनगर जिला छतरपुर.
(राजस्व) , गोहद जिला भिण्ड..
2 श्रीमती सलोनी सिडाना ( 2014 ) , सहायक कलेक्टर, भिण्ड.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , राजनगर जिला छतरपुर.
क्र. ई - 5-896 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 1-305-2017-5- एक. श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. , भाप्रसे ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिहोरा , जिला जबलपुर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2017
क्र. ई- 1-318-2017-5- एक. श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 2) उपरोक्तानुसार श्री पी . नरहरि द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश कुमार कौल , भाप्रसे ( 2007 ) , संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्तकार्यालय, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017
क्र. एफ 5-17-2015 - एक ( 1 ) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस सुश्री वन्दना कसरेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार 5301
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अ. क्र.
अभियुक्ति
कुल दिन अवकाश का प्रकार
अवकाश अवधि
(5) (2)
(3)
(4)
(1)
01 दिनांक 27 जून 2017 से 30 जून 2017.
04 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 24, 25 एवं 26 जून 2017 तथा अवकाश के पश्चात्में 01 एवं 2 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2017
क्र. ई. - 5-674- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक , राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2017 द्वारा दिनांक 21 से 26 अगस्त 2017 तक, छः दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017
क्र. एफ 7-7-2011 - बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा सिंगरौली विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है:-
नाम
पदनाम क्रमांक
(2)
(3) (1)
उपाध्यक्ष 1 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा
2
उपाध्यक्ष श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह
3
उपाध्यक्ष श्री दिलीप शाह ( साहू)
4
सदस्य श्रीमती मधु झा
सदस्य 5 श्रीमती आशा यादव
सदस्य 6 श्री जयप्रसाद वैश्य
2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे.
क्र. एफ 7-30-2012- अठारह 6.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा कटनी विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है:-
नाम
पदनाम क्रमांक
(3)
(2)
(1)
1
उपाध्यक्ष श्री सत्यव्रत त्रिपाठी
उपाध्यक्ष 2 श्रीमती आशा कोहली
सदस्य 3 श्री आशीष गुप्ता
4 श्रीमती रूकमणि बर्मन
सदस्य
सदस्य 5 श्री भोला साहू
2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे.
क्र. एफ 3-37-2010- बत्तीस 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग [ भाग 1 5302
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
पदनाम
क्रमांक
नाम (2)
(3)
(1)
श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी
अध्यक्ष
1
उपाध्यक्ष
2 श्रीमती बबीता सिंह
(4 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
उपाध्यक्ष
3 श्री रमेश करायत
सदस्य
4 श्रीमती नम्रता सिंह श्याम
सदस्य
5 श्री भानू सेन
सदस्य
6 श्री ओमप्रकाश अग्रवाल
(5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे .
भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2017
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ- 7-7-2011- बत्तीस-1.- विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2017 द्वारा जारी आदेश के सरल क्रमांक -1 में अंकित श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा को सिंगरौली विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष नामांकित किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा के समक्ष कॉलम नम्बर 3 में अंकित उपाध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष पढ़ा जावे.
क्र. एफ 1 (ए) 148-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14 से 18 अगस्त 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12-13 एवं 19-20 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
शेष आदेश यथावत् रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, अपर सचिव.
(2) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , मध्यप्रदेश, भोपाल का उक्त अवकाश 'अवधि में उनका चालू कार्य श्री नवलसिंह रघुवंशी , भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2017
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
क्र. एफ-1 (ए) 212-19-96- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2017 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 सितम्बर एवं 5 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल ( मुख्यालय ) द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
5303
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2017
क्र. एफ -1 (बी) 35-17- बी-4- दो. राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र.6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा -2015 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम -6 में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:-
सीट
श्रेणी
नियुक्तिका दावा समाप्त करने का कारण मैरिट क्र. /अनुक्रमांक
(4)
(6)
(2)
नाम (3)
(5)
स. क्र. (1)
OBC
21/106761
UNR
1
सुश्री नेहा सोनी
आवेदन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा लिखित में राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण/नियुक्ति हेतु असहमति प्रदान करने की सूचना दी गई.
SC
34/101256
2
सुश्री प्रियंका वर्मा SCF
आवेदन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा लिखित में राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति समाप्त करने की सूचना दी गई.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2017
क्र. एफ- 5-10-2011- उन्तीस -2 .- राज्य शासन, एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 क ) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता हैः-
पद की श्रेणी नाम एवं पता
क्र.
जिला उपभोक्ता फोरम का नाम
(3)
(4) (2)
(1)
शहडोल
अनारक्षित 1 श्री संजय कुमार पाण्डेय, पुत्र स्व. श्री चन्द्रकांत पाण्डेय, ग्राम कटकोना , पो. लालपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.
शहडोल
2
आरक्षित ( महिला) श्रीमती शालिनी कटारे पत्नि श्री संजय कटारे, काशीनाथ कटारे चौक, पुरानी सब्जी मंडी, शहडोल, मध्यप्रदेश.
5304
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
(2)
(1)
3 श्री संजय कुमार शर्मा , पुत्र श्री अंजनी कुमार शर्मा, कृष्णा निकेतन, नजरबाग , छतरंपुर मध्यप्रदेश.
4 श्री दिनेश शर्मा, पुत्र श्री एल. एल. शर्मा , 5, प्रोफेसर्स कॉलोनी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.
5 श्रीमती संगीता जारोली , पत्नि श्री राजेन्द्र जारोली, 10, जारोली भवन, दशहरा मैदान, नीमच मध्यप्रदेश .
6 श्री रमाकांत दीक्षित, पुत्र श्री शारदा प्रसाद दीक्षित शारदा सदन , त्रिमूर्ति नगर, सदर मंदिर, शंकराचार्य वार्ड नरसिंहपुर मध्यप्रदेश.
7 श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , पुत्र श्री भगवान सिंह राजपूत महामाया वार्ड भैरोगंज, सिवनी मध्यप्रदेश.
8 श्रीमती संगीता भंडावत, पत्नि श्री शरद भंडावत, 49, भट्ट मोहल्ला, शाजापुर मध्यप्रदेश .
9 डॉ. श्रीमती सीमा नेगी , पत्नि श्री जितेन्द्र नेगी , वृन्दावन कॉलोनी , महेश्वर जिला खरगौन मध्यप्रदेश.
10 श्रीमती निधि बारंगे , पत्नि श्री रामरतन बारंगे , 41, संचार कॉलोनी, वार्ड नं . 40 तात्या टोपे वार्ड, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश .
11 श्री शिवनारायण खरे पुत्र स्व. श्री मूलचंद खरे, 405 अर्पित अपार्टमेन्ट नागरथ चौक, जबलपुर मध्यप्रदेश.
12 श्री योमेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय रामलखन अग्रवाल, 404, रायल डिलाईट अपार्टमेन्टस सिविल लाइन जबलपुर मध्यप्रदेश.
13 कुमारी अर्चना शुक्ला पुत्री श्री एच.जी. शुक्ला, बी-103 , राहुल अपार्टमेन्टस मदनमहल जबलपुर मध्यप्रदेश.
2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-
[ भाग 1
(4)
(3)
अनारक्षित
छतरपुर
अनारक्षित
होशंगाबाद
नीमच
आरक्षित ( महिला)
अनारक्षित
नरसिंहपुर
सिवनी
अनारक्षित
आरक्षित ( महिला) शाजापुर
आरक्षित (महिला) खरगौन (मण्डलेश्वर)
आरक्षित ( महिला) छिन्दवाड़ा
अनारक्षित
जबलपुर क्रमांक -1
अनारक्षित
जबलपुर क्रमांक-2
आरक्षित (महिला) जबलपुर क्रमांक-2
2.1 कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.
2.2 बिना उपुयक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
2.5 उपरोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम , 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.
3. संबंधित जिले के अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त सदस्य के चरित्र सत्यापन के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल , उपसचिव.
5305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला हरदा मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 15 सितम्बर 2017
क्र. 10378.- आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 2289-226-अनु.ब- आउशि-15, भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2013 एवं पत्र क्रमांक45-226- आउशि- बजट-14 , भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2017 व जिला योजना समिति , हरदा कीबैठक दिनांक 29 अप्रैल 2016 के निर्णय अनुसार शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय , हरदा का नाम स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , हरदा ( मध्यप्रदेश ) किया जाता है.
अनय द्विवेदी, कलेक्टर.
कार्यालय , कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान वश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
राजभवन , भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017
क्र. एफ- 1-8-17 - रा.स. यू.ए.1-1178.- यतः , डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू जिला इन्दौर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग नेने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012015 (क्र. 02 सन् 2016) की धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-52-1-2017-38-3, दिनांक 18 सितम्बर 2017 जारी की है , जो कि दिनांक 18 सितम्बर 2017 से प्रभावशील हो गई है.
2. अतः , राज्य शासन के परामर्श अनुसार मैं ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू एतद्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय, भोपाल को आगामी आदेश तक के लिये अपने दायित्वों के साथ- साथ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू, जिला इन्दौर के कुलपति के पद पर नियुक्त करता हूं.
ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2017
क्र. एफ- 1-5-17- रा.स. यू.ए.1-1192 .-महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 09 सन् 1991 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. देवानन्द बी. शिन्दे,
कुलपति, शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर (महाराष्ट्र) .
समिति के सदस्य
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
2. प्रो. इन्दर मोहर कपाही, दिल्ली.
प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित
समिति के सदस्य
3. डॉ. राकेश यमदग्नी , (पूर्वकुलपति) , गुड़गाँव (हरियाणा).
( 2 ) कुलाधिपति के द्वारा प्रो. देवानन्द बी. शिन्दे, को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट के आदेशानुसार, एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 5306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017
क्र. एफ 1-9-2015- सात- शा- 6-1025.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से झाबुआ जिले कीतहसील झाबुआ की सीमाएं उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल रामा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 55 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और झाबुआ तहसील के राजस्व निरीक्षक वृत्त रामा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 55 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील रामा का सृजन करती है, जिसमें 55 पटवारी हल्के और 125 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय रामा में होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017
क्र. एफ 1-9-2015 - सात- शा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9-2015 - सात- शा-6, दिनांक 22 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे , उपसचिव.
ORDER
Bhopal the 22nd September 2017
No. F- 1-9-2015- VII - 6-1025 . In exercise of powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby , alter the limits of Tehsil Jhabua of District Jhabua from the date of Publication of this order in the Official Gazette by excluding thereform Patwari Halka No. 01 to 55 of Revenue circle Rama and creates a new Tehsil Rama by comprising of Patwari Halka No. 01 to 55 of Revenue Circle Rama , which shall be comprised of 55 Patwari Halka and 125 villages . The headquater of the said Tehsil shall be at Rama .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
BHARTI OGREY , Dy . Secy.
5307
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2017
सूचना.
क्र. एफ. 1-01-2017- सात- शा.6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, सागर जिले में विकासखण्ड जैसी नगर को तहसील सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान जिला सागर जिले की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा. तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-
अनुसूची
वर्तमान
सीमाएं
परिवर्तन का स्वरूप
क्र.
मुख्यालय
तहसील
प्रस्तावित तहसील
(6) (4)
(5)
(3)
(1) (2)
जैसीनगर
पूर्व में- तहसील सागर, जिला सागर पश्चिम में- वर्तमान तहसील बेगमगंज जिला रायसेन.
उत्तर में- तहसील राहतगढ़ एवं सागर जिला सागर.
दक्षिण में- तहसील केसली जिला सागर .
1 सागर सागर वर्तमान तहसील सागर के रा.नि.मं. में जैसीनगर के 62 प.ह.नं. लगायत 127 से 188 तक कुल 149 ग्राम एवं 3 राजस्व निरीक्षक मण्डल, जैसीनगर सोमढाना एवं बिलहरा शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय जैसीनगर होगा, अपवर्तित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील जैसीनगर में सम्मिलित होंगे.
जैसीनगर
सागर
सागर
पूर्व में- तहसील पथरिया, गढ़ाकोटा जिला सागर.
पश्चिम में- तहसील राहतगढ़ जिला सागर.
2 वर्तमान तहसील सागर का 121 के स्थान पर 188 प.ह.नं. ( नवीन पुर्नगठन के अनुसार) 09 रा.नि.मं. होंगे.
उत्तर में- तहसील बंडा जिला सागर. दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील जैसीनगर जिला सागर.
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे , उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5308
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2017
क्र. 2196-2623-2017- पचास- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
क्र.
जिले का नाम
(2) (1)
1
अलीराजपुर 2
खण्डवा
3
रतलाम
4
बड़वानी
5
उज्जैन
विदिशा
6
रायसेन
7
8
बैतूल
9
सागर
10
छतरपुर
11
पन्ना
ग्वालियर
12
13
जबलपुर
14
नरसिंहपुर 15
सिवनी
रीवा
16-
सिंगरौली
17
18
शहडोल
अनुसूची
सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग
(3)
1. श्रीमती मंजूलता जोशी, आरक्षित ( महिला ) 2. श्रीमती उषा अत्रे राजवैद्य , आरक्षित ( महिला ) 1. श्रीमती रेखा जोहरी , आरक्षित ( महिला) 2. श्री धनश्याम पुरोहित , अनारक्षित
श्री आनंद सोनी, अनारक्षित
1. श्रीमती अरूणा सारस्वत , आरक्षित ( महिला ) 2. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, अनारक्षित
1. सुश्री मंजरी जैन, आरक्षित ( महिला)
2. श्री राजेश नाडीवाल, अनारक्षित
श्री दिनेश कुमार गुप्ता, अनारक्षित
1. श्रीमती चन्द्रकांता सर्राफ, आरक्षित (महिला) 2. श्री अनिल रघुवंशी, अनारक्षित
श्रीमती प्रीति यादव, आरक्षित ( महिला) 1. श्रीमती निशि सिंह , आरक्षित ( महिला) 2. श्री हेमेन्द्र सिंह, अनारक्षित
श्रीमती रूप नगायच, आरक्षित ( महिला) 1. श्रीमती शकुंतला सिंह, आरक्षित ( महिला) 2. श्री सुमंत कुमार शर्मा , अनारक्षित
1. श्रीमती मायादास गोहिया, आरक्षित ( महिला ) 2. श्री श्रीनिवास तिवारी , अनारक्षित
1. श्रीमती प्रवीणा गोस्वामी, आरक्षित (महिला) 2. श्री सुनील कुमार शर्मा , अनारक्षित
1. श्रीमती संध्या चंदेल, आरक्षित ( महिला) 2. श्री सत्यनारायण अग्रवाल , अनारक्षित
1. श्रीमती मनीषा पाठक, आरक्षित ( महिला ) 2. श्री कृष्णापाल शर्मा , अनारक्षित
1. श्रीमती जयामाला शर्मा, आरक्षित ( महिला) 2. श्री विनोद कुमार सिंह परिहार , अनारक्षित 1. श्रीमती अर्पणा उपाध्याय , आरक्षित ( महिला) 2. श्री नत्थूलाल सोनी, अनारक्षित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.
5309
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 17- अ- 82-16-17-1058
बैतूल , दिनांक 18 अगस्त 2017
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कीलम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक को नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
प्रयोजन नगर/ ग्राम
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)
6
4
5
1
2
3
घोड़ाडोंगरी 0.119
घोड़ाडोंगरी
बैतूल (म०प्र०)
बरेठा घोड़ाडोंगरी निर्माण परियोजना हेतु सड़क
सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सडक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ०क्र०
धारक का नाम
रकबा हे० में से
अर्जन की भूमि का रकबा हे 0 में
खसरा नम्बर
5
1
2
3
4
मालती जौजे मंगलसिंह गोंड सा० देह
0.002
1
0.020
421/7
0.007
2
421/5 0.024
सरस्वती जौजे गुलाब गायकी सा० देह
3
0.013
पार्वतीबाई जौजे कमलसिंग गोंड सा०देह
0.454
421/1
4
0.016
0.028
421/6
फूलवती पिता जगनू गोंड सा० देह
5
0.056
प्रतापसिंग व० मोहकमसिंग गोंड सा ० देंह
0.283
421/4
6
347
0.025
0.032
मनोहर , व ० हरिप्रसाद, गोदाबाई बेवा हरिप्रसाद सा० देह 0.119
योग
1- चूंकि बरेठा- घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।.
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5310
क्रमांक 20-अ-82-16-17-9059
*
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शंक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ ग्राम
प्रयोजन
लगभग क्षेत्रफल (हे ० में)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक का वर्णन
1
2
3
4
5
6
0.015
पारू
शाहपुर
बैतूल (म०प्र०)
सहायक महाप्रबंधक म ०प्र ० सड़क विकास निगम बैतूल
बरेडा -घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ०क्र ०
धारक का नाम
खसरा नम्बर
रकबा हे० में से
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
1
2
3
4
5
1
2.600
34/2
0.015
मनोहर , बनवारी , बद्रीज्ञानी , बनारसी व ० बिजेलाल , जाति कतिया सा०देह
योग
0.015
1- चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघांत निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक 19- अ- 82-16-17-9060
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर , रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताःका अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक -1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर /ग्राम
प्रयोजन
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
:
2
3
6
1
4
5
0.072
शाहपुर बुड्डी
बैतूल (म०प्र०)
सहायक महाप्रबंधक म० प्र ०सड़क बैतूल विकास कार्पोरेशन लिमिटेड
बरेठा--घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ० क्र ०
धारक का नाम
खसरा नम्बर
रकबा हे० में से
अर्जन की भूमि का रकबा हे 0 में
4
1
2
3
5
1
103
1.862
0.072
रामजीलाल व ० मंजू गोंड, सा०देह
0.072
योग
1- चूंकि बरेठा - घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु , हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया 2-
जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथता ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5312
क्रमांक 16-अ-82-16-17-9061
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1.
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल(है०में)
6
5
4
3
1
2
4.357
धाड़गांव
घोड़ाडोंगरी
बैतूल (म०प्र०)
बरेठा घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु
सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन, लिमिटेड बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
धारक का नाम
अ०क्र ० खसरा, नम्बर
रकबा हे० में से
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
5
4
3
1
2
0.670 0.041
176/1
1
सोमता बेवा हुल्कर, सतीष, संजय , अक्षय वा हुल्कर, तारा , सरस्वती, रामकली पिता हुल्कर, शंकर, किसन, भगवानदास , सीताराम व० प्यारेलाल बतिया बेवा प्यारेलाल जाति गोंड सा० देह
0.684 0.041
212/1
2
बीसू व० जबरसिंग , मिन्दो पुत्री जबरसिंग, दीनू व० सुमरसिंग, जाति गोंड सा० देह
0.137
3
0.510
मुकेशसिंग व० उमेशसिंग जाति राजपूत सा ० घोड़ाडोंगरी 227/2
0.162
4
238
0.537
भगवतीचरण व० हज्जू जाति कतिया सा ० देह
0.121
1.655
5
240
ओझा, कुमानसिंग व० फागू जाति गोंड सा० देह 6
1.503
0.480
हीरालाल व० हज्जू जाति कतिया सा० देह
229/3
0.242
0.446
7
जुगलकिशोर व ० चिरोंजीलाल अग्रवाल सा० घोड़ाडोंगरी 230/1
0.942
0.068
8
244/1
कैलाश व ० बुद्ध जाति गोंड सा० देह .
0.944 0.068
9
244/3
गुलाब व० बुद्ध जाति गोंड सा० देह
0.945-
10
0.068.
244/4
गोपाल व० बुद्ध जाति गोंड सा० देह
0.500
0.500
11 257/1
सुगरती पुत्री सम्मू जाति गोंड सा० देह
0.284
0.785
12
कल्लौ जौजे सुन्दर जाति कतिया सा० देह
330/1
0.500
0.935
13
भगवतीचरण व० हज्जू जाति कतिया सा० देह 229/1 5313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
0.065.
14
333 1.765
बेनी व ० गरभसिंग , विपत, लिक्खू व ० जुंगी, मुन्नल, छोटू व० जुंगी, रधिया बेवा जुंगी , बनवारी, रजनी ना बा व० सुरेश वली आजी मां शांति, शाति बेवा गोरे जाति गोंड सा रातामाटी ।
0.520
0.520
15 335/1
जानकी बेवा चिक्कू फकीरचंद व० चिक्कू रामकली पुत्री मंदरू, रामवती बेवा रामसा, रामेश्वर, रामदास १० रामसा , जसोदा पुत्री रामसा जाति गोंड सा देह
337
16
1.335
0.200
सदल व ० बिरसा, सुन्दरी , सुन्दो, सम्मो पुत्री बिरसा, दसमा पुत्री शोभा, दिनेश ना बा व० मदरसा, वलीभाई मनोहर, व० तुलसी नन्दिया बेवा भंगीं, ब्रजलाल व० भंगी, रामसिंग , मुंशी व० सुखलाल , धरमवती व० तुलसी, मनोहर, राजू वं० तुलसी मीरा पुत्री तुलसी जाति गोंड सा० देह
0.287
17
1.647
338
सुशीला पति गिरधारी जाति गोंड सा० देह
0.700 0.040
18
339
दसन व ० बुद्धो जाति ठाटिया सा० देह
1.485 0.200
19
353
झाडू, मांडू, व ० पन्नी जाति परधान सा० रातामाटी 1.052
20
354
0.212
बिसराम, बिसन, किसन, पांडू व ० सुक्की, श्यामवती पिता सुक्की, संतरी बेवा रंतन , गिरधारी, सरदार, दरबारी व रतन , सुशीला, सविता, पिता रतन, बांतू व. मंगू, झनको पिता मंगू, बुद्धो पिता फुन्दन, जगन, मदन, चंदन , चदरजा, व० तातू, मांजू व ० चंदरू , भागा, जेबरसिंग व० जौन्दे , कमल , कुमाल , अम्भर व. किशोरी, मालती पिता किशोरी , रामप्यारी बेवा किशोरी , श्यामजी व० रंजू, रामचरण , सोमता, सेन्तू ना बा व रंजू वली भाई श्यामजी, कलेशिया पिता रंजू, शिवराम, इंदर, जीवन, प्रताव व० देलू , कमला पिता देजू जाति गोंड सा० देह
0.050
21
चन्द्रकलां पिता चतरू जाति गोंड सा० देह
241/1 0.289
0.071
0.290
241/2
4.357
योग
1- चूंकि बरेठा- घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयसः अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीस्त्र से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमिः का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5314
क्रमांक 15- अ-82-16-17-9062
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर,, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)
3
6
5
2
4
1
1.973
रातामाटी
घोड़ाडोंगरी
बैतूल (म०प्र०)
बरेठा सड़क घोड़ाडोंगरी निर्माण परियोजना हेतु
सहायक महाप्रबंधक म० प्र०. सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ०क्र ०
धारक का नाम
खसरा नम्बर
रकबा हे० में से
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
3
4
1
2
5
1
0.242
0.403
428/1
शिववती पति मन्नू जाति परधान सा० देह
2
0.551
0.080
434
भूता, जोगी व ० बारे जाति गोंड सा० देह
3
0.251
0.051
435/1
3
मोती, कानू, मानू, मानक व० देऊ हिस्सो, परसो, मुन्नी पुत्री देऊ गोंड सा० देह
4
0.126
0.026
435/2
सालक व० मदन, रामकली, रामवती पुत्री मदन जाति गोंड सा०देह
0.025
5
0.125
435/3
रखिया बैवा बालमुकुन्द हरिशचन्द्र व ० बालमुकुन्द सनोता पिता बालमुकुन्द जाति गोंड सा० देह
6
0.094
0.160
436/3
कृष्णपाल व० सुरपाल जाति गोंड़ सा० घोड़ाडोंगरी 7
539
0.134
0.534
सुदिया जौजे इंदर जाति गोंड सा० देह
8
0.320
0.200
541/3
देवसा व० लल्लू, बिंदिया बेवा. बातु, सीडू, माडू , व ० बातू जाति ठाटिया सा० देशावाड़ी
9
0.906
0.151
542
बनवारी, रामेश्वर व ० फुन्दन, नबिया बेवा मोती, हिरदे, बिरजलाल , इमरत , व० मोती, ललीता, इमरती , पुत्री महाजन, मकल , बालचंद , ज्ञानसिंग , केशो, जहागीर, दरबारी व ० धाडू ललिता पिता धाडू, सिरदास, मुन्नालालं वा धाडू जाति गोंड सा० देह
10
शंकर व० सालक जाति गोंड सा० देह
0.177
0 :178
544/1/1
11
2.023
0.160
547/1
ओझा व ० हन्नू जाति गोंड सा० देह 5315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
0.160
12
1.089
574/2
बिसनू व० ननकू जाति गोंड सा० देह
13
0.664 0.303
567/2
बुट्टो बेवा चिक्कू, घूडू, रामचरण , नाबा व० चिक्कू वली मां बुट्टो, जगनू व०. रामदीन , बतेसिया बेवा जगन, सुशीला ना बा व० जगन वली मां बतेसिएया, जुगनी बेवा रामदीन, शिवराम, लखन , अखिलेश ना बा व ० रामदीन वली मां जुगनी, मनोता बेवा नान्हू संजय ना बा व नान्हू, सुन्दो, शोभा शान्ति, महन्ती पुत्री नान्हू वली मां मनोता जाति गोंड सा० देह
0.035
1.335
569
भूरिया बेवा ननकू जाति गोंड सा० देह
14
0.020
0.262
524
15
बेनी व० गरभसिंग , विपिन, लिक्खू व० जुंगी, मुन्नीलाल, छोटे नाबा व ० जुंगी वली मां रधिया, रधिया बेवा जुंगी, रजनी ना बा व ० सुरेश वली काका बनवारी , बनवारी व. गोरेलाल , शांता बेवा गोरेलाल जाति गोंड सा० देह 0.115
1.060
525
16
रामसिंग , मुंशी व ० सुखलाल , सदल व० बिरसा, कलिया पुत्री सुखलाल, मनोहर व. तुलसी, मीरा पुत्री तुलसी , राजू ना बा वः तुलसी वली मां धरमवती, धरमवती बेवा तुलसी जाति गोंड सा० देह
1.973
योग
1- चूंकि बरेठा - घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु , हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
A 5316
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
प्र. क्रमांक 8-अ-82-14-15-9157
घोषणा
बैतूल, दिनांक 22 अगस्त 2017
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर/ ग्राम जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग
क्षेत्रफल (है०में)
4
3
1
2
4.314
डोडाजाम
भैसदेही
बैतूल (म०प्र०)
5
डोडाजाम जलाशय योजना के बांध , नहर एवं स्पिल चैनल हेतु पूरक अर्जन ।
अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )
खसरा
अ०क्र०
धारक का नाम
अर्जुन की भूमि
का रकबा हे० में
रकबा हे० में
नम्बर
0.401 0.858 1
38/15
0.457
100/1 100/1 त्र
2
0.200
3.703
38/ 1ख
3
0.890 0.390 48
4
0.226 0.226 100/1की
5
0.332 0.400 100/1फ
0.591
100/ 1 स
6
0.551
0.291
0.260
100/1 100/1क1
7
0.988
0.397
0.841
100/1 त्र 100/13
0.445 0.201 8
55
56
0.789
4.314
योग
सोनाजी, भूरिया, लालजी व० सकाराम कोरकू सा० देह
कोलई बेवा चूचा, सोनाजी, पूनाजी व० चूचा कोरकू सा० देह
मोतीराम, पुसराम, सुखराम , सखाराम, मोतीलाल व० भाकलू सा ० देह
रामलाल व० मनाजी कोरकू सा० देह रामकली पिता सुखलाल सा० देह
झापरी व० लोक्या कोरकू सा० देह
:
मोतीलाल व० झापूला, मुंगीलाल व० घिस्या, सुन्दरलाल व० झापूला सा० देह
काड़मा, छोटे व ० महासिंग सा० देह
(2) चूंकि डोडाजाम जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है,जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है । 5317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक 13-अ-82-16-17-9184
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)
6
3
4
2
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी 5
1
घोड़ाडोंगरी घोड़ाडोंगरी 0.061
बैतूल- सारनी-टेकाढाना- परासिया मार्ग हेतु ।
बैतूल (म०प्र०)
सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूलः ।
अनुसूची
2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ०क्र० खसरा नम्बर
रकबा हे० में से
अर्जन की भूमि धारक का नाम का रकबा हे ० में
4
5
3
1
2
0.041
1
0.437
196/2
खडकसिंग, छप्पनसिंग मेहन्ती पिता मधुकर, गोंड सा० देह 0.020
2
197/1 0.808
शशि जौजे अनंत कुमार मेहतो सा०देह
0.061.
योग
1- चूंकि बैतूल- परासिया सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की देवेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5318
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
क्रमांक 14-अ-82-16-17-9188
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
0.150
घोड़ाडोंगरी पांढरा
बैतूल (म०प्र०)
बैतूल - सारनी -टेकाढाना- परासिया मार्ग हेतु ।
सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल ।
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ०क्र ०
अर्जन की भूमि धारक का नाम
खसरा नम्बर
रकबा हे० में से का रकबा हे में
1
2
3
4
5
1
0.150
0.511
169/2
ऊज्जन व ० जंगलसिंह जाति कोरकू सा० देह
0.150
योग
1- चूंकि बैतूल - परासिया सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भीअपलोड किया गया है । 5319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक 21-अ-82-16-17-9056
बैतूल, दिनांक 18 अगस्त 2017
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचितः सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे०में)
6
4
5
2
3
1
1.254
घोड़ाडोंगरी पीपरी
बैतूल (म०प्र०)
बरेठा घोड़ाडोंगरी निर्माण परियोजना हेतु सड़क
सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ०क्र ०
अर्जन की भूमि धारक का नाम
का रकबा हे० में
खसरा नम्बर
रकबा हे० में से
4
5
2
3
1
2.636
0.122
151
1
इंदल, गोरे, भूरे व० मंगल , बलिया बेवा मंगल जाति गोंड सा० देह
152
2
4.112
0.462
बालम, सुन्दर व० ओझा, जाति गोंड सा० देह
3
0.332
0.090
153
भूता, जोगी व० बारेलाल जाति गोंड सा० सालीढाना 158
0.120
1.044
4
0.245
169/1 0.840
भगिया बेवा घाड़सा, रामकिशन , शिवलाल वः घाड़सा जाति गोंड सा० देह
5
जबरसिंग व० जगत जाति गोंड सा० देह
0.135
0.840
169/2
मदरासिंग व ० बिरसा जाति गोंड सा० देह
0.080
0.393
169/4
1.254
6 योग
1- चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निधारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है !
[भाग 1 5320
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
क्रमांक 18- अ-82-16-17-9057
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर , रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013:) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
प्रयोजन जिला
नगर /ग्राम
तहसील
सार्वजनिक का वर्णन.
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)
6
4
3
5
2
1
0.245
देशावाड़ी
शाहपुर
बैतूल (म०प्र०)
बरेठा- घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु
बैतूल सहायक महाप्रबंधक म ०प्र ० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
अ०क्र ०
धारक का नाम
खसरा नम्बर
रकबा हे० में से
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
5
2
1
3
4
0.245
1
1.348
491
मुन्नीलाल व० गुलदन जाति गोंड सा० देह
0.245
योग
1- चूंकि बरेठा- घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा ) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्रा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
5321
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
16874/18-09-2017
-: अनुसूची:-
कमांक / भू-अर्जन/ 2016-17 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ):-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रभावित भूमि
प्रयोजन ग्राम
स.क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
(4)
(3)
(2)
(1)
7.746
1
हाथीकुमारा
मोहनपुरा वृहद
सिंचाई परियोजना
के डूब क्षेत्र में आ
0.140
2
रायपूरियाघाटा
रही गुना मक्सी रेल
लाईन के मार्ग में
आंशिक परिवर्तन हेतु
2.353
समेली
3
10.239
कुलयोग:-
[भाग 1 5322
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
अनुसूची (2)
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रभावित भूमि
ग्राम:- हाथीकुमारा
0.200
0.241
203/1/2/1
1
मदनलाल पिता बैजनाथ जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.200
0.241
1
योग
0.030
0.632
203/6/1
2
शिवनारायण पिता किशोर जाति गाडरी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.030
0.632
1
योग
0.289
0.381
203/2/1
3
रमेश पिता चुन्नीलाल, सम्पतबाई बेवा चुन्नीलाल जाति तेली नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.289
1
0.381
योग
0.289
0.379
203/2/4
4
रामचरण पिता जगन्नाथ जाति धोबी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.289
0.379
1
योग
0.200
0.379
203/2/3
5
शम्भूलाल पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.200
0.379
1
योग
0.200
0.379
203/2/2
6
रामबगस पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.200
0.379
1
योग
0.812
1.012
203/3
7
सिद्ध, रामचरण, गोकुल पिता जगन्नाथ नि. ग्राम भू.स्वामी
0.812
1.012
1
योग
0.013
0.373
203/5/2/2
8
शंभुलाल पिता देवीलाल जाति धोबी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.013
0.373
1
योग 5323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
0.033
1.308
203/5/2/1
रामबगस पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.033
1.308
1
योग
0.080
0.679
203/5/1/1
10
भागीरथ पिता सालगराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.080
0.679
1
योग
0.430
0.632
203/4/1
11
हरिप्रसाद, ओमप्रकाश पिता मांगीलाल, कांताबाई बेवा मांगीलाल, मुन्नीबाई बेवा मांगीलाल, चंदाबाई, धापूबाई, लीलाबाई, रूकमणीबाई पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू.स्वामी
0.430
0.632
1
योग
0.126
0.632
203/4/2
12
सीताराम पिता खेमचंद जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.126
0.632
1
योग
0.390
1.392
203/7/1
13
गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.390
1.392
1
योग
0.844
1.682
172/3/1
14
गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.844
1.682
1
योग
0.557
0.557
172/2
15
गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.557
0.557
1
योग
0.430
1.985
172/3/2
16
शिवनारायण , हेमराज पिता रामप्रसाद, दिलीप पिता रामप्रसाद जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.430
1.985
1
योग
0.180
0.910
165/2
17
देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.180
1
0.910
योग
0.180
0.911
165/1
18
देवचंद पिता रामलाल जाति चमार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.180
1
0.911
योग [भाग 1 5324
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
0.120
0.253
172/1
15
रामचरण पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी
0.120
0.253
1
योग
0.560
1.265
163
20
देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू.स्वामी
0.560
1.265
1
योग
0.390
0.670
164
21
देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू.स्वामी
0.390
0.670
1
योग
0.060
0.506
128/2
22
श्री बल्लभ पिता पन्नालाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.060
1
0.506
योग
0.506
0.506
128/3
23
रामचन्द्र पिता पन्नालाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.506
0.506
1
योग
0.050
1.126
130/1
24
हरिओम पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि ग्राम भू.स्वामी
0.050
1.126
1
योग
0.300
1.392
130/2/1
25
प्रेमनारायण पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.300
1.392
1
योग
0.057
0.057
126/1/1
26
अशोक कुमार पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.057
0.057
1
योग
0.100
0.126
122/1
27
दयाराम, रूगनाथ पिता घीसालाल जाति दांगी नि. ग्राम भू.स्वामी
0.100
0.126
1
योग
0.030
0.620
121/2
28
नरेन्द्र पिता श्री बल्लभ जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.030
0.620
1
योग
0.050
0.620
121/3
29
राजेन्द्र कुमार पिता ओकारबक्ष जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.050
0.620
1
योग 5325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
0.080
0.183
120/3/1
35
प्रेमनारायण पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.183
0.080
1
योग
0.080
0.183
31
120/3/2
अशोक कुमार पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.080
1
0.183
योग
0.030
0.133
32
119/1/3
शिवनारायण पिता विश्वनाथ जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.133
0.030
1
योग
0.132
0.050
119/1/4
33
अनोखीलाल पिता विश्वनाथ जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी
0.050
0.132
1
योग
7.746
22.236
कुलयोग:- 33
ग्राम:- रायपूरियाघाटा
दिलीप कुमार पिता रामचरण जाति सोनी नि. भोजपुरिया भूमि स्वामी
0.020
2.489
377/4/1
1
0.020
2.489
1
योग
0.025
0.862
रामचरण पिता किशनलाल जाति बेलदार नि. ग्राम भूमि स्वामी
377/5/1
2
ر
0.025
0.862
योग
1
अमहद अली पिता असरफ अली जाति मुसलमान नि. ब्यावरा भूमि स्वामी
0.095
3.137
3
377/14/1
0.095
3.137
1
योग
0.140
3
6.488
कुलयोग:-
[भाग 1 5326
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
ग्राम:- समेली
अमरसिंह पिता प्यारजी नि. ग्राम भू.स्वामी
0.900
1.568
301/18/1
1
0.900
1.568
1
योग
0.002
नारायण पिता नंदराम नि. ग्राम भू.स्वामी
0.311
306/1/4
2
0.002
1
0.311
योग
0.100
0.164
301/19/3/3
3
केसरसिंह पिता हजारीलाल नि.ग्राम भू. स्वामी
0.100
0.164
1
योग
0.070
0.165
301/19/3/1
4
नाथूलाल पिता हजारीलाल नि.ग्राम भू. स्वामी
0.070
0.165
1
योग
0.642
2.150
301/21/1
5
नाथुलाल पिता हजारीलाल नि. ग्राम भू. स्वामी
0.642
2.150
1
योग
0.074
0.379
301/21/2
बलराम पिता प्रभुलाल नि.ग्राम भू.स्वामी
6
0.074
0.379
1
योग
0.010
2.529
301/17
7
अंगुरसिंह, लहरसिंह पिता गुलाबसिंह, सुनील पिता रोशनलाल जाति भानमता नि. ग्राम भू.स्वामी
0.010
2.529
1
योग
0.050
0.202
पूनमचन्द पिता लक्ष्मण नि. ग्राम भू.स्वामी 301/11/4/1
8
0.050
0.202
1
योग
0.100
0.404
बापूलाल पिता दौला नि. ग्राम भू.स्वामी 301/11/5
9
0.100
1
0.404
योग
0.050
0.202
301/11/6
10
देवचन्द पिता किशनलाल नि. ग्राम भू. स्वामी
0.050
0.202
1
योग
0.050
0.202
11
301/11/4/2
रामकुवरबाई बेवा कमलसिंह, राहुल, पवन नाबा, पिता कमलसिंह सर.पर. माता रामकुवरबाई बेवा कमलसिंह नि. ग्राम भू. स्वामी
0.050
0.202
1
योग
0.305
2.529
230/29
12
पवन, होकम , संतोष पिता कालू, सावित्रीबाई बेवा कालू नि. ग्राम भू.स्वामी
0.305
2.529
1
योग
2.353
10.805
12
कुलयोग:-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
16881/18-09-2017
1
-: अनुसूची:-
कमांक / भू-अर्जन/ 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 14 / अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में पाटनखुर्द तालाब निमार्ण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पाटनखुद एवं मुरारिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पाटनखुर्द तालाब का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-:अनुसूची ( 1 ) :-
तहसील:- राजगढ़ पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर विवरण
स.क.
योग
असिंचित
सिंचित
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.336
0.506
0.830
1
पाटनखुर्द
2.302
2.612
0.310
2
मुरारिया
3.948
2.808
1.140
कुल योग:-
-:अनुसूची ( 2 ) : पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम पाटनखुर्द
प्रभावित भूमि
रकबा
खसरा नंबर
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
योग
असिंचित
सिंचित
8
7
6
4
3
2
1
0.500
0.500
0.000
0.500
473/15
1 बीरम पिता अर्जुन, नारानीबाई पति बीरम जाति अ.जा.
0.500
0.500
0.000
0.500
1
योगः-
0.830
0.000
0.830
1.000
475/1/2
दिनेश पिता मदनलाल जाति भील
2
0.830
0.000
0.830
1.000
1
योगः-
0.003
0.003
0.000
3
3.000
473/18
0.003
0.003
0.000
बीरम पिता अर्जुन , जाति अ.जा. रोडजी पिता अर्जुन जाति अ.जा.
0.006
3.000
1
योगः-
1.336
0.506
0.830
4.500
3
महायोग:-
पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम मुरारिया
1.010
1.010
0.000
1.619
221
1 जगदीश पिता दूंगा जांति अ.जा.
1.010
1.010
0.000
1.619
1
योगः-
0.003
0.003
0.000
0.667
287/2/2/2
2 इन्दरसिंह पिता कानिया जाति सौंधिया
0.003
0.003
0.000
0.667
1
योगः- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5328
0.096
0.000
0.096
0.607
290/2
3 प्रेमसिंह पिता छीतर जाति सौंधिया
0.096
0.000
0.096
0.607
1
योगः-
0.253
0.253
0.000
0.614
287/2/2/3/1
4 घनश्याम पिता कानिया जाति सौंधिया
0.253
0.253
0.000
0.614
1
योगः-
0.130
0.130
0.000
0.401
288/2
5 गोपाल पिता कंवरलाल जाति सौंधिया
0.130
0.130
0.000
0.401
1
योगः-
0.379
0.379
0.000
0.379
289/5
6 जंगदीश पिता मोतीलाल जाति सौंधिया
0.379
0.379
0.000
0.379
1
योगः-
0.061
0.061
0.000
0.317
289/2/2
7 प्रेमसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया
0.061
0.061
0.000
0.317
1
योगः-
0.060
0.644
292/1
8 विजयसिह पिता छीता जाति सौंधिया
0.060
0.644
1
योगः-
0.096
0.096
0.000
1.770
292/2
9
बजेसिंह पिता घीसालाल, विष्णूप्रसाद पिता कालूसिंह जाति सौंधिया
0.096
0.096
0.000
1.770
1
योगः-
0.020
0.020
0.000
0.263
278/1
बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया
10
0.020
0.020
0.000
0.263
1
योगः-
0.020
0.020
0.000
0.264
278/4
11 मांगीलाल, नारायण पिता हीरालाल जाति सौंधिया
0.020
0.020
0.000
0.264
1
योगः-
0.020
0.020
0.000
0.263
278/5
अनोखबाई पिता भंवरलाल जाति सौंधिया
12
0.020
0.020
0.000
0.263
1
योगः-
0.130
0.000
0.130
1.436
291/1/2
मुकेश पिता मांगीलाल जाति महाज़न
13
0.130
0.000
0.130
1.436
1
योगः-
0.250
0.250
0.000
0.506
194/1/1
नारायणसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया
14.
0.250
0.250
0.000
0.506
1
योगः-
0.084
0.000
0.084
1.435
291/1/1
दिनेश पिता मांगीलाल जाति महाजन
15
0.084
0.000
0.084
1.435
1
योगः-
2.612
2.302
0.310
11.185
15
महायोग:-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़. तहसील राजगढ़ जिला राजंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
16880/18-09-2017
-: अनुसूची:-
कमांक /भू-अर्जन / 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसर्के' संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 11 /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ):
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि
विवरण
स.क.
(2)
(1)
रोज्या
1
कुलयोग:-
-:अनुसूची ( 2) :-
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
कुल प्रभावित रकबा (हे.में.)
(3)
6.921
6.921
जिला:- राजगढ़ मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम - रोज्या
राजगढ़
तहसील:-
प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
2
1
1 प्रेमबाई मनोहरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
2 बंशीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
3 देवीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
4 भंवरलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी
किता
5 बालूसिह पिता रामनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
किता
रकबा (हे .में.)
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा (हे.में. )
5
4
3
0.055
0.088
104/1/1
0.055
0.088
1
0.349
0.349
614/1/1
0.349
0.349
614/2/2
0.698
0.698
2
0.696
0.696
614/1/2
0.696
0.696
1
0.696
0.696
614/2/1
0.696
0.696
1
0.523
0.523
614/3/1
0.523
0.523
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5330
प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
2
1
6 रामप्रसाद पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
7 रामचरण, बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
8 सुरेश पिता लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
9 रंगलाल पिता शिवनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
10 महेशकुमार पिता बापूलाल, मुकेश कुमार पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्राम. भू-स्वामी
किता
11 चंदरलाल , राधेश्याम , पिता शिवजी, पुत्री डालूबाई, सुगनबाई पिता शिवजी मु. भूलीबाई बेवा शिवजी मांगीलाल , फूलसिंह पिता सुखराम पुत्री भंवरीबाई, गुलाबबाई, मेहताबाई, जानीबाई पिता सुखराम, गोपाल देव्या जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
12 मांगीलाल, फूलसिंह पिता सुखराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
13 रामचंन्दर पिता जगन्नाथ, जसोदाबाई बेवा बापूलाल, कमलसिंह , कमलाबाई बेवा बापूलाल, धापूबाई, प्रेमबाई पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
किता
14 कमलसिंह पिता बापूलाल ना. बा. सर. जगन्नाथ पिता बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
किता
15 किशनलाल पिता रामलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
किता
16
रामचन्दर, इन्दरसिंह, ग्यारसीबाई, छीतीबाई, मैनाबाई पिता श्रीलाल चतरीबाई बेवा श्रीलाल, मदनलाल पिता रूघनाथ, अमृतलाल, जगदीश पिता मोहनलाल गंगाबाई बेवा मोहनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी
किता
रकबा (हे. में .)
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा (हे.में .)
5
4
3
0.523
0.523
614/3/2
0.523
0.523
1
0.095
0.095
106/1
0.095
0.095
106/2
0.190
0.190
2
0.082
0.082
104/2
0.076
0.076
105/2
0.040
0.088
72/2
0.198
0.246
3
0.005
0.076
105/1
0.083
0.083
104/1/2
0.114
0.114
78/4
0.202
0.273
3
0.100
0.152
95
0.190
0.190
88
0.290
0.342
2
0.013
0.013
89
0.025
0.025
90
0.025
0.025
91
0.063
0.063
3
0.015
0.025
92
0.020
0.164
87
0.089
0.152
93
0.124
0.341
3
0.139
0.139
81/1
0.038
0.038
83
0.177
0.177
2
0.051
0.051
82
0.051
0.051
1
0.109
0.139
81/2
0.013
0.013
84
0.122
0.152
2
0.051
0.051
146
0.040
0.544
147
0.091
0.595
2 5331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
रकबा (हे.में.)
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा (हे.में.) प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
5
4
3
2
1
0.240
0.772
198
17 रंगलाल, शिवनारायण, कुशालसिंह पिता लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
0.240
0.772
1
किता
0.075
0.696
327
18 दोलजी पिता अमरसिंह, कंकूबाई बेवा रामलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
0.075
0.696
1
किता
0.009
0.131
320/2
0.009 19 बालूसिह पिता धीरपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
0.131
1
किता
0.020
0.063
20
215/1
रामकंवरीबाई पिता बालू जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी
0.020
0.063
1
किता
0.024
0.114
503
21 कमलसिंह पिता दोलजी जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी
0.024
0.114
1
किता
0.009
0.131
कमलाबाई पति इन्दरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
320/1
22
0.009
0.131
1
किता
0.017
0.017
108/4/3
23 रामचरण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
0.038
0.038
107/4/3
0.045
0.089
77/1
0.100
0.144
3
किता
0.017
0.017
24 मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
108/4/1
0.017
0.017
1
किता
25
0.178
0.531
190
शिवनारायण, मनोहर पिता मांगीलाल , घीसीबाई बेवा मांगीलाल, नाथू धूलजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
0.007
0.089
142
0.185
0.620
2
किता
0.050
0.050
26
202/2/1
बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
0.050
0.050
1
किता
0.072
0.304
143
27 हजारी पिता धूलजी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
0.072
0.304
1
किता
0.076
0.076
28
103/4
रामप्रसाद, बापूलाल, आयोध्याबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
0.076
0.076
1
किता
0.051
0.051
108/3
29 प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
0.051
0.051
1
किता
0.040
0.084
244/2
0.021 30
0.021
शिवनारायण पिता नाथू जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
245/2
0.030
0.038
120/1
0.076
0.152
122
0.167
0.295
4
किता [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
5332
खसरा नंबर रकबा (हे.में.)
प्रभावित रकबा (हे.में .) प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
5
4
3
2
1
0.012
0.035
244/3/1
31 देवीलाल पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी
0.065
0.190
96/2
0.019
0.019
120/2/1
0.010
0.010
245/3/1
0.106
0.254
4
किता
0.008
0.076
71/3
कन्हैयालाल पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
32
0.013
0.035
244/3/2
0.019
0.019
120/2/2
0.011
0.011
245/3/2
0.051
0.141
4
किता
0.200
1.012
12/1
हरिसिह पिता देवीलाल जाति अनुसूचित नि. ग्राम भू-स्वामी
33
0.200
1.012
1
किता
0.017
0.017
108/4/2
बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दॉगी ग्राम भू- स्वामी
34
0.033
0.038
107/4/2
0.050
0.055
2
किता
0.100
0.217
620/1
बंशीलाल पिता धुलीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
35
0.100
0.217
1
किता
0.190
0.228
246
बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
36
0.190
0.228
1
किता
0.430
1.430
10/1/1
कुमेरसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया ग्राम भू- स्वामी
37
0.430
1.430
1
किता
6.921
12.455
64
किता
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 14 सितम्बर 2017 क्रमांक 1108 - भू- भूर्जन- री - 1-16-17
-: सार्वजनिक अधिसूचना :-
मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।
अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा , तहसील पेटलावद , जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।
-: अनुसूची : -
खसरा क्रमांक
क्रं. जिला तहसील ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें. में)
0.30
30
1
पेटलावद नहारपुरा / 03
झाबुआ
0.01
38/3
2
0.07
38/4
3
0.12
213/1
4
0.02
199/3
5
0.09
199/4
6
200
0.17
7
0.16
204/1
8
0.18
400
9
0.00
401/5
10 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5334
क्र. जिला तहसील 11. झाबुआ पेटलावद 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें. में ) 399/4
0.06
नहारपुरा / 03
0.11
399/3
399/2
0.01
0.15
395/5
0.16
406/1
374/1
0.12
344/1
0.06
344/2
0.08
0.07
344/3
344/4
0.02
343/3
0.00
343/4
0.11
0.10
339/1
331
0.06
326
0.06
327
0.00
504/3
0.04
0.06
504/4
504/2
0.08
504/1
0.01
0.24
509
512
0.11
511
0.01
514
0.22
513/1
0.02
3.08
कुल योग:-
5335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
---: सार्वजनिक अधिसूचना: -
मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।
अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।
-: अनुसूची: -
खसरा क्रमांक
तहसील
क्रं. जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं.में)
0.24
509
1
पेटलावद नहारपुरा/ 03
झाबुआ
0.12
554
2
0.06
678
3
0.18
518
4
0.01
528
5
0.09
529/3
6
0.08
530
7
0.07
531/1
8
0.09
552/1
9
0.01
551
10
11
553
0.07
पेटलावद
झाबुआ
नहारपुरा /03
12
676
0.12
13
677/1
0.01
14
674/1
0.11
15
674/2
0.07
16
674/3
0.05
17
674/4
0.03
18
684/2
0.01
19
684/1
0.09
कुल योग:-
1.51 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5336
क्रमांक 1110- भू- भूर्जन- री- 1-16-17
--: सार्वजनिक अधिसूचना :-
मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।
अतएव राज्य सरकार को ग्राम उन्नई, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।
-: अनुसूची:-
क्रं.
खसरा क्रमांक
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं .में)
209/1
1
0.04
पेटलावद उन्नई/03
झाबुआ
0.06
210
2
0.06
3
211
0.08
4
197/1
0.07
113
5
0.11
6
141
0.07
143
7
142
0.02
8
147/1
0.26
9
0.06
148
10
11
51
0.22
पेटलावद उन्नई/ 03
झाबुआ
12
50
0.17
13
166
0.02
14
165
0.03
15
160
0.12
16
162
0.07
17
161
0.05
18
157
0.17
19
156/2
0.01
कुल योग:-
1.69 5337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक 1112 - भू- भूर्जन- री - 1-16-17
-: सार्वजनिक अधिसूचना:-
मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।
अतएव राज्य सरकार को ग्राम असालिया, तहसील पेटलावद , जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है , उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है , उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा ।
-: अनुसूची : -
क्रं. जिला
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें. में )
374
1
0.03
असालिया /02
पेटलावद
झाबुआ
372
0.05
2
371
0.02
3
4
0.13
379/1
5
382/1
0.14
0.22
6
402
400
0.12
7
399
0.08
8
0.05
9
409
10
0.01
192/1 5338
क्रं. जिला तहसील
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
खसरा क्रमांक
ग्राम/ पटवारी
हल्काक्रमांक
11
पेटलावद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें. में ) 201
0.23
असालिया /02
झाबुआ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
200/1
0.20
193/1
0.10
51/1
0.11
52
0.11
58/1
0.18
59
0.03
60
0.03
94/1
0.05
0.02
96
101/1
0.21
0.18
109
136
0.10
139
0.02
140
0.13
141
0.16
712
0.12
613
0.04
614
0.17
618
0.09
622/1
0.10
619/1
0.09
621/1
0.09
3.41
कुल योग :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5339 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
बरेली, दिनांक 5 सितम्बर 2017 क्रमांक 3036 - भू- भूर्जन -2017
प्रकरण क्रमांक10 / अ-82/2015-16 / भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा अतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्त्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
तहसील- बाड़ी
ग्राम का नाम - सनखेड़ा
भूमि स्वामी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
क्र. ग्राम का नाम
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित कियेजाने वाले खसरा नं.
7
8
5
6
4
1
3
2
बारना 1
0.099
1.490
सनखेड़ा
गोविन्द सिंह ठाकुर आ. बारेलाल जाति पुर्विया नि. भू स्वामी
कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ीजिला रायसेन
सिंचाई परियोजना की उप नहर हेतु 2 सनखेड़ा
0.073
1.902
164/3
रामसिंह आ. हरिराम ठाकुर जाति पुर्विया नि. ग्राम भू स्वामी [भाग 1 5340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
क्रमांक 3037- भू- भूर्जन -2017
प्रकरण क्रमांक 13 / अ-82 / 2016-17 / भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिकः प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर )में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम पलकाश्री
तहसील- बाड़ी
भूमि स्वामी का नाम
क्र. ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
2
6
4
7
1.
5
8 3
0.267
बारना 1 पलकाश्री
110/1/2/1 110/3
0.209 0.922 1:133
दरयाव सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भूस्वामी
कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ीजिला रायसेन
सिंचाई परियोजना की उप नहर हेतु
0.134
2 पलकाश्री
110/1/2/2 2.171
रामप्यारी बाई आ. जालम सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भूस्वामी
111/1 2.286 0.105
पलकाश्री खुमान सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भूस्वामी
111/2
0.101
2.287
पलकाश्री
3 4
चैन सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भूस्वामी 5341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक 3078 - भू- भूर्जन-2017
बरेली, दिनांक 8 सितम्बर 2017 सार्वजनिक सूचना
प्रकरण क्रमांक 22 / अ-82/ 2015-16 /भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
ग्राम का नाम खिरिया
क्र.
भूमि स्वामी का नाम ग्राम का नाम
3
2
1
1 खिरिया अजय व अभिषक ना.वा. आ. बैदेहीशरण जाति विश्नोई निवासी उदयपुरा भूस्वामी 2 खिरिया ऋषिकुमार आ. मैथलीशरण जाति विश्नोई निवासी ग्राम भू स्वामी 3 खिरिया राजेन्द्र सिंह आ. मैथलीशरण जाति विश्नोई निवासी उदयपुरा भू स्वामी 4 खिरिया मुकुल आ. लक्ष्मीनारायण जातिविश्नोई नि. उदयपुरा भू स्वामी 5 खिरिया अशोक कुमार आ. शरदा प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूस्वामी
तहसील- उदयपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
8
7
6
5
4
0.220
3.678
50/1
कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन
बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु 0.050
0.246 0.246
50/4/2 50/4/3
0.028
0.246
50/4/1
0.060
0.745
50/5
0.024
50/2/1 0.372 [भाग 1 5342
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
6 खिरिया
50/2/2 0.372 0.028
पंकज कुमार आ. शरदा प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूस्वामी
7 खिरिया
0.105
2.332
54/2/1/1/2
सीमा वेवा प्रतापसिंह, अनुज, श्रृद्वा, पूजा, दीपा आ. प्रताप सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी
8 खिरिया
0.772 0.087
54/2/1/3/2/1
क्षमा देवी पत्नि रजनीश जाति ब्रा. निवासी उदयपुरा भूस्वामी
9 खिरिया
0.071
0.405
54/2/2
राजेश कुमार आ. परमू जाति चमार निवासी उदयपुरा भू स्वामी
खिरिया
10
0.052
0.809
58/2/1
परमू आ. श्यामलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी
11 खिरिया
0.076
0.405
58/2/2
प्रदीप आ. परमू जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी
खिरिया
12.
0.101
0.825
57/1/1
चन्द्रवती वि. कमलेश प्रसाद, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमा, संदीप कुमार, राजीव कुमार आ. कमलेश प्रसाद जाति कयस्त नि. ग्राम भूस्वामी
खिरिया
13
0.057
57/1/2 0.413
0.364 0.049
57/3/2
राजेन्द्र कुमार आ. नित्यगोपाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूस्वामी
खिरिया
14
0.081
57/3/1 0.874
राधावाई पत्नि माधोसिंह जाति रघुवंशी नि. भुऑरा भूस्वामी 5343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक 3079- भू- भूर्जन-2017
प्रकरण क्रमांक 19 / अ-82/2015-16 /भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने ( 1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से पंरियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तों नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम निवाड़ी
क्र.
भूमि स्वामी का नाम ग्राम का नाम
1
2
3
1 निवाड़ी गोटीराम आ. नन्हे जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी 2 निवाड़ी द्वारका आ. नन्हे जाति नाई निवासी ग्राम भू झस्वामी 3 निवाड़ी कमलेश हि.1.07 एकड़, भगवत हि. 0.57 डेसीमल , गोवर्धन हि. 0.57 डेसीमल, प्रताप हि. 0.57 डेसी. आ. धरमू एवं छोटीवाई वेवा धरमू हि. 0.57 डेसी. जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी 4 निवाड़ी राममूर्ति आ. रामगोपाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी 5 निवाड़ी नरेश आ. हनमतसिंह, श्यामवाई वेवा हनमत सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी तहसील- उदयपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
8
7
6
4
5
0.060
0.939
25/1
कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ीजिला रायसेन
बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु 0.062
0.939
25/2
0.070
1.069
26/1
0.002
0.809
26/2
0.050
27
2.229 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5344
6 निवाड़ी
0.052
32/2/1 0.481
कमला वाई वेवा बाबूलाल , सुभद्रावाई, ज्ञानवती वाई पुत्रीया बाबूलाल जाति नाई नि. ग्राम भूस्वामी
7 निवाड़ी
0.05
32/2/2 0.478
हक्की वाई वि. गंभीर सिंह हरीनारायण, सुमनवाई, शीला वाई आ. गंभीर सिंह जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी
8 निवाड़ी
0.148
4.051
31/1
रघुवीर, अजबसिंह, जसमन सिंह, जीवन सिंह, अशोक , भावसिंह, आ. हल्कू सरजूवाई पुत्री हल्क राधावाई वेवा सीताराम हरनारायण, राजेश आ. सीताराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी
निवाडी
9
0.121
0.879
46/1/1
रमेश आ. कोमल जाति मेहरा नि. चीचली तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर भूस्वामी
10 निवाड़ी
0.034
46/1/2 1.214
राजेश आ. अवधनारायण जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी
11 निवाडी
0.073
0.809
46/1/3
दमिया पुत्री वीरा जाति चमार निवासी ग्राम कानीवाड़ा भूस्वामी
12 निवाड़ी
46/1/4
0.021 0.064
0.405
46/2 1.214
चतुरनारायण आ. परमलाल जाति किरार निः ग्राम भू स्वामी
13 निवाड़ी
0.002
0.040
47/1/1
रामसेवक आ. भवानी सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी
14.निवाड़ी
0.081
1.886
47/2
डोमल सिंह ना.वा.आ. रामसेवक संर . पिता स्वयं जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी
15 निवाड़ी
0.003
0.433
51
राममूर्ति आ. रामप्रसाद जाति. रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी
16 निवाड़ी
0.076 0.029
0.591 0.437
52 53/1
भगवती वाई पत्नि रघुराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी
निवाड़ी
17
A
0.072
54. 3.565
केरा वाई वि. देवी सिंह , रमेश , महेश आ. देवी सिंह रामाजी रघुवर सिंह, वल्देव सिंह, आ. हरिसिंह जानकी वाई रम्पाबाई पुत्री हरिसिंह हि. 0.98 पैसे रामदयाल आ. हरिसिंह हि. 0.11 पैसे जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.
5345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 14 अगस्त 2017
क्र. 11683 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
( ग) ग्राम- नौगांवबुजुर्ग
(घ ) अर्जित रकबा-22.404 हेक्टेयर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में) खसरा क्रमांक
(2)
(1)
1.360
561
0.675
534/1
0.780
536
0.070
528/1
0.250
909/4
528/2
0.060
0.240
909/3
528/3
0.323
0.230
909/1
0.200
528/4
0.305
907
0.230
909/2
0.750
910/1
0.620
910/2
0.180
911/1
911/2
0.050
0.110
912/2/4/1
1.360
912/1
0.450
925
914/1
0.130
0.130
914/2
(2)
(1)
914/3
0.130
0.130
914/4
1.360
913
924
0.030
0.050
930
0.250
1106/959/2/2/1
0.350
1106/9/2/2/1
0.060
978/1
0.085
979/1
0.380
980/1/1/1
984/3/2/1
0.150
0.700
984/3/2/3
0.200
984/3/2/2
0.143
986/2
0.200
987/1
0.760
988
0.065
989/1
0.270
989/2/2
0.220
1013/1/1
0.050
1013/3/1
0.030
1013/3/2
0.030
1013/4/1
0.310
990/1
0.040
991/1
0.070
991/2
0.200
992
0.730
994/2
0.400
994/3
0.025
929/1/3
0.092
929/1/6
929/2/2
0.024
1.000
931
0.200
873/1/1
932/1
0.155
0.030
932/2/1/2
0.025
932/2/1/3
0.017
932/2/1/4
932/2/1/3
0.007
933/7
0.300
0.400
948/2/2
0.018
948/2/3
0.250
962/1
962/2
0.290 5346
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
(2) (1)
0.320 962/3
0.150 962/4
0.600 960/2/1
0.160 960/2/2/2
960/2/2/1
0.100
0.036 972/4
972/2 मिन-77, 78 , 79
एवं 80/972/3/2, 972/4 ,
972/5/2
0.038 972/2मिन-76 एवं
81/972/3/2 , 972/4
0.019 972/5/2
972/2मिन-82, एवं
83/972/3/2 , 972/4 ,
0.020 972/5/2
972/2 मिन-87 एवं
89/972/3/2 , 972/4 ,
0.018 972/5/2
0.250 1106/959/1/1
0.074 929/3/2
0.100 926/2
929/2/4
0.037
0.060 929/3/6
0.375 926/3
0.066 929/1/5
0.189 929/2/1
0.063 929/3/1
0.425 926/4
0.060 929/1/4
0.037 929/2/3
929/3/7
0.115
0.037 929/4/1/1
0.060 929/4/2
0.038 982/2/1/1/2
0.017 932/2/1/1/1/1
0.011 932/2/1/1/1/3
0.022 932/2/1/1/1/2
0.020 932/2/1/1/2
0.012 982/2/1/1/1
972/2
मिन-84/972/3/2
0.009 972/4 , 972/5/2
972/2मिन-88 , एवं
86/972/3/2 , 972/4 ,
(2)
(1)
0.018
972/5/2
972/2मिन-71/
972/3/2 , 972/4 ,
0.012
972/5/2
0.090
974/1
0.017
986/1
योग : 22.404
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
धार , दिनांक 18 सितम्बर 2017
क्र. 12880 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-धार
(ग) ग्राम-तिरला
(घ) अर्जित रकबा-18.338 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जन हेतु प्रस्तावित
रकबा ( हे. में) क्रमांक
(2)
(1)
0.420
25/1
1.410
25/2
0.570
42
0.260
26
27
1.660
28/1
0.980
0.980
28/2
0.620
33
0.060
37/2
0.850
98 भाग 1 ]
5347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
(2)
(1)
3.100
34
41
0.185
0.020
95
0.040
96/1
96/4
0.480
0.940
97
0.320
99
100
0.620
101
1.040
128
0.008
142
0.560
143
0.050
0.135
146/3
0.460
154/2/1
154/2/2
0.110
0.550
156/1
0.290
156/3
0.005
155
0.375
156/2
158
0.510
0.230
159/1
0.240
159/2
164
0.040
0.220
165
योग : 18.338
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 12884- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- मतलबपुरा
(घ) अर्जित रकबा-3.360 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )
(1)
(2)
0.080
11
12/1
0.250
0.640
13
14/3
0.690
0.140
15
19/1
0.140
0.190
19/2
20/2
0.300
51/1
0.090
21
0.120
23/1
0.570
0.150
23/8
योग : 3.360
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 12886- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग ) ग्राम- नौगाँवबुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.228 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में) (1)
(2)
0.010
460/2
460/3
0.020 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5348
(2)
(1)
0.126
459
0.182
468/2
0.075
468/1/3
0.070
468/1/4
क्र. 12888 - भू- अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
0.010
469/1/1
अनुसूची
0.025
469/1/2
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.035
469/1/3
0.014
470/1/1
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
0.030
933/1/1
(ग ) ग्राम- नौगांवबुजुर्ग
0.011
933/2/1
(घ) अर्जित रकबा-1.540 हेक्टेयर .
0.050
933/2/2/1
खसरा
0.091
933/3
क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.091
933/4
0.710
559
0.075
933/5
0.250
558/3
0.075
933/6
558/2
0.250
558/1
0.310 0.072
932/1
556/4
0.012
932/2/1/2
0.020 योग : 1.540 0.011
932/2/1/3
0.015
932/2/1/1/1/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
0.010
932/2/1/1/1/3
0.004
932/2/2
0.009
932/2/1/1/1/2
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
0.009
932/2/1/1/2
0.015
948/2/2
0.005
946/2/1/1
0.036
948/1
0.040
948/2/1
योग : 1.228
क्र. 12890- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" नागदा- धार गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्रमांक 31 ) के निर्माण हेतु. "
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील- धार
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
5349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम- चिकल्या
(घ ) अर्जित रकबा-2.504 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
(1)
(2)
0.015
394/5
0.124
394/6
0.057
394/7
0.026
394/8
0.254
422/4
0.650
423/1
0.150
424/7
0.088
424/8
0.088
424/13
0.170
424/19
0.045
424/17
0.720
429/3
0.117
432/8
योग : 2.504
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु..
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार- इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 12892 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- धार
(ग) ग्राम- ज्ञानपुरा
(घ) अर्जित रकबा-3.940 हेक्टेयर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
खसरा क्रमांक
(1)
(2)
0.240
6/2
0.250
7/1
0.110
7/2
0.390
12
13/1
0.150
0.250
20/1
20/2
0.080
0.230
25/1/3
0.230
25/2
0.320
25/3
0.220
25/5/1
0.290
26/1
0.230
36/1
0.060
46/1/1
0.300
51/3
52/1/2/2
0.010
0.170
52/1/1
52/2/1
0.230
0.150
52/2/2
50/3
0.030 योग : 3.940
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5350
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017
प्र. क्र. 03- अ-82 - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम- बोडा ( वोडा माइनर, वोडा सब -माइनर ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.468 हेक्टर.
अर्जित रकबा भूमि का खसरा
(हेक्टेयर में) न.
(2)
(1)
0.138
569/1
0.125
567
0.108
566
0.202
563
0.088
561
0.065
558
0.137
559
0.164
542
0.094
543
0.140
418
0.020
419
0.025
423/1
0.025
423/2
0.020
420
0.089
421
0.010
399
0.058
400
0.081
393
0.038
392
0.050
391
0.054 390
0.065 389
0.025 388
(2)
(1)
0.002
383
0.192
572
0.140
578/2/1
0.012
579
0.138
580
0.090
581/1/1
0.098
581/1/2
0.146
623/2/1
0.094
623/2/2
0.220
622
0.005
626
0.105
618
0.225
617
0.005
612
0.060
632
0.090
634
0.025
635/1
योग . 3.468
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेडमध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05 -अ- 82- भू-अर्जन-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम- सीगोन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.352 हेक्टर .
भूमि का खसरा
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) न.
(2)
(1)
0.010
415
0.050
414/1 5351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.098
414/2
0.010
413
0.184
398
योग .. 0.352
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06-अ- 82 - भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )
(ख ) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम- दउवनपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.987 हेक्टर.
भूमि का खसरा
न.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.034
92
0.137
76
0.130
73/क
0.081
74
0.008
71 /क/ 1
0.090
70
0.135
66
0.008
65
0.095
59
0.173
56
0.008
55/ख
0.070
54
0.018
40/क
योग .. 0.987
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 08-अ-82 - भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम- बंधीखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.973 हेक्टर.
भूमि का खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.045
14/क
0.175
13/क
0.185
13/ख
0.197
15
0.010
17
0.082
18/2
0.015
19
0.160
11/क
9
0.180
4
0.071
0.078
3/क/ 1
0.005
3/क/3
1
0.020
0.210
273
0.010
270
0.005
238
0.008
237
236
0.071
231
0.138
232
0.015
0.008
230
0.028
229
228
0.132 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5352
(2)
(1)
0.060
225
0.065
208
1.973
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09 - अ- 82 - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर ( म. प्र. )
(ख ) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम- नंदनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.006 हेक्टर .
भूमि का खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.221
166/ख
0.295
167
0.008
171
0.021
170
0.245
172
0.163
446
0.013
445
0.238
421
0.013
448
0.138
441
0.034
425
0.127
440
0.122
436
0.112
435
0.184
432
0.021
460
0.130
490/1
0.069
490/2
(2)
(1)
0.069
490/3
0.005
500
0.080
493
0.020
496/1
0.060
496/2
495
0.135
0.030
521
0.079
522
0.123
520
0.130
525
0.055
530
0.029
529
0.005
527
0.070
528/क
0.095
528/ख
0.002
556
0.113
557
0.006
561/ख
0.040
559
560
0.160
0.019
718/560
0.010
554
0.053
655
0.253
656
0.050
661
0.019
660
0.071
659
649
0.455
0.293
592
593
0.025
0.197
594
0.005
595
0.214
612
0.058
598
0.322
290 .
0.073
605/1
0.102
605/2
606
0.108
0.219
287
6.066
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
5353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
प्र. क्र. 10 - अ- 82- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम- कीरतपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.236 हेक्टर.
भूमि का खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.148
901/1
0.206
901/2
0.022
901/3
0.010
906/2
0.070
902/1
0.081
902/2
0.088
903
0.148
898
883/ख
0.175
0.064
871
0.170
868
0.138
860
865
0.017
864/क
0.200
0.006
858/क
0.006
857
0.294
954/1
0.295
954/2
0.445
836/ख/ 1
0.235
836/ख/2
0.010
836/ख/3
0.005
644/ख
0.060
643/1
0.100
592
0.269
591
(2)
(1)
0.046
594/क/ 1
0.205
594/क/2
0.010
594/क/3
0.005
603
0.271
595
0.100
600
0.021
599
0.005
611
0.138
612
0.015
498/क/2
0.015
498/ख/2
0.106
493/क
0.016
492
0.194
490
0.115
442
0.130
443/1
0.006
443/2
0.230
444
486/3
0.006
445/क/1
0.094
445/क/2
0.120
0.090
447/1/ख
447/2/ख
0.083
0.078
448
0.211
71/1/क
0.080
71/1/ख/1
0.045
71/1 /ख/2
0.136
60
0.026
62
0.172
61
0.199
59
0.006
58
योग .. 6.236
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भन्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2017
क्र. B-4809-दो- 2-43-2017 .- श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 2 से 5 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E-6592-दो-2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 26 अगस्त 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में 27 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनःपदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E-6596-दो- 2-14-2013 .- श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 3 से 5 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनःपदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E-6598-दो-2-18-2015 .- श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी का दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 से 17 अगस्त 2017 तक दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. E-6602-दो-2-32-2014.-श्री आर . के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 20 जुलाई 2017 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनःपदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 6604- दो-2-47-2010.- श्री आरः एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय मण्डला को मण्डला पुनःपदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 6607- दो-2-29-2014.- श्री एस. एस. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2017 तक दोनों सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में 2 एवं 3 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
5355
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस . गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय मुरैना को मुरैना पुनःपदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . एस. गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017
क्र. E-6676-दो-3-130-2009.-श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी , उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 एवं 10 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई,. उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 05 सितम्बर 2017
क्र. 1095- गोपनीय- 2017- चार-12-31-72 ( भाग- चार- ए) .-कुमारी अपूर्वा ताम्रकार, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भोपाल की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " खण्डवा ( मध्यप्रदेश ) " के स्थान पर " रायसेन ( मध्यप्रदेश ) " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
क्र. 1097 - गोपनीय- 2017- चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए) .- श्री दिलीप सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 बैहर जिला बालाघाट की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " होशंगाबाद एवं भोपाल (मध्यप्रदेश ) " के स्थान पर " भोपाल ( मध्यप्रदेश ) " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
क्र. 1099-गोपनीय- 2017- चार-12-31-72 ( भाग-चार- ए) .- श्रीमती शक्ति वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , कटनी की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) " के स्थान पर " उमरिया ( मध्यप्रदेश ) " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017
क्र. 1129-गोपनीय- 2017-दो-2-1-2017.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, जिला जज ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, प्रभारी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से पदस्थ करते हैं. उक्त पदस्थापना, वर्तमान प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर श्री गौरी शंकर दुबे के अवकाश पर होने के कारण की जा रही है .
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के नियमित पदधारी के अवकाश से लौटने पर श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान , जिला जज ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , ग्वालियर वृत्त , ग्वालियर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5356
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 11 सितम्बर 2017
प्र. क्र. 08- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर - झांसी मार्ग से घाँघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी . शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू- अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है :
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)
(4) (2) डबरा
(1) ग्वालियर
(3) घौंघा संलग्न सूची 1.340 अनुसार 1.340
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) संभागीय प्रबंधक (म . प्र. ) सड़क विकास निगम ग्वालियर.
(6) ग्वालियर - झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन + पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.
बिलौआ घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घोंघा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची
खसरा नं.
स. क्र.
(2) (1)
59 1
173 2
60 3
61 4
62 5
64 6
65 7
66 8
67 9
68 10
कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हेक्टे. )
(3)
रिमार्क (4)
0.050
0.020
0.030
0.040
0.010
0.050
0.030
0.040
0.010
0.010 5357
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.010
69
11
0.020
-70
12
0.050
72
13
0.025
101/1
14
0.025
101/2
15
0.040
120/1
16
0.040
120/2
17
0.040
144
18
0.020
142
19
0.030
143
20
0.030
146
21
340
0.110
22
0.030
150
23
0.030
151
24
0.010
172
25
0.060
391
26
0.100
394
27
0.030
356
28
0.020
152
29
0.030
174
30
0.050
175
31
0.060
202
32
0.040
203
33
0.050
204
34
0.050
205
35
0.040
351
36
0.010
388/1
37
1.340
योग .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ - 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर- झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
5358
शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू- अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है :
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(1)
(2) डबरा
ग्वालियर
(3) बांसी संलग्न सूची 0.960 अनुसार 0.960
संभागीय प्रबंधक (म. प्र. ) सड़क विकास निगम ग्वालियर.
ग्वालियर- झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन + पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.
ग्राम बांसी, प. ह. नं. 07, तहसील डबरा , जिला ग्वालियर बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बांसी के प्रस्तावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची
कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हेक्टे. में )
रिमार्क (3)
(2)
खसरा नं. (1)
0.030
0.030
3 मिन-1 3 मिन-2
0.040
4/1
0.040
4/2
0.080
5
0.060
39
0.080
40
0.050
9
0.200
10
0.040
12/1
0.030
12/2
0.080
0.200
14मिन-1 44
0.960
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 10- अ- 82-16-17 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर - झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ . टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी .
5359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है :
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)
(4) (2) डबरा
(1) ग्वालियर
(3) लदेरा संलग्न सूची 0.960 अनुसार 0.960
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर. (5) संभागीय प्रबंधक
ग्वालियर-झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ . टी . योजना में दो लेन + पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.
बिलौआ घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लधेरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची
खसरा नं.
स. क्र.
(2) (1)
443 1
447 2
461 3
462 4
463 5
464 6
467 7
458 8
459 9
468/1 10
468/2 11
944 12
950 13
951 14
952 15
953 16
954 17
958 18
961 19
465 20
466 21
470 22
472 23
471 24
476 25
रिमार्क (4)
कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हेक्टे. ) (3)
0.020
0.010
0.010
0.120
0.010
0.040
0.020
0.020
0.010
0.010
0.020
0.010
0.010
0.020
0.020
0.010
0.040
0.020
0.100
0.040
0.100
0.040
0.020
0.020
0.030 5360
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
(2) (1)
477 26
27
977/1 28
977/2
977/3 29
977/4 30
977/5 31
982/1 32
33
982/2
982/4 34
979 35
(4)
(3)
0.030
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.030
0.030
0.030
0.020
योग . 0.960
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर- झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी. शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है :
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)
(2) डबरा
(1) ग्वालियर
(3) लखनपुरा
(4) 0.350 0.350
संलग्न सूची अनुसार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर.
(6) ग्वालियर-झांसी मार्ग से घोंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ . टी. योजना में दो लेन +पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.
बिलौआ घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लखनपुरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची
खसरा नं.
स.क्र.
(2) (1)
288 1
280 2
3
290 कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हेक्टे. )
रिमार्क (4)
(3)
0.010
0.030
0.020 5361 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017
(2)
(3)
(4) (1)
0.010
298/1
4
5
0.010
298/2
298/3
0.010
6
7
301
0.010
302
0.010
8
0.010
303
9
0.010
304
10
306
0.040
11
0.020
319
12
320
0.020
13
0.020
321
14
0.010
325
15
0.010
326/1
16
0.010
326/2
17
0.010
18
395
471
0.030
19
0.010
20
474
0.020
475
21
0.020
504
22
0.350
योग .
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 12 सितम्बर 2017
प्र. क्र. 09 - अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) के तहत तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है , इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. अतः अधिनियम की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.500
(1) छतरपुर
(2) छतरपुर
(6) तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.
(3) पहाड़गांव (पूरक)
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
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प्र. क्र. 10- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) के तहत तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है , इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. अतः अधिनियम की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
3.100
(2) छतरपुर
(1) छतरपुर
तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.
(3) गहरवार (पूरक)
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 13 सितम्बर 2017
प्र. क्र. 026- अ- 82- वर्ष 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
करही
पवई
पन्ना
निजी भूमि रकबा 10.96 है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकबा 1.410 है .
कुल रकबा 12.37 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017
भाग 1 ]
प्र. क्र. 027- अ- 82- वर्ष 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
पन्ना
पवई
कृष्णगढ़
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
एवं शासकीय भूमि रकबा 1.063 है . निजी भूमि रकवा 9.589 है. कुल रकबा 10.652 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.