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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 29 September 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
39
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-09-29.39.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2017-आश्विन 7, शक 1939

क्रमांक 39 ]

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. ई- 5-481 - आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2017 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 14 , 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस, अवकाशं पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-803 - आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री के. के. खरे, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 3 से 13 अक्टूबर 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 , 2 एवं 14, 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5297

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.

[ भाग 1 5298

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2017 (3 ) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई-5-724- आयएएस- लीव-5 - एक. (1 ) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2 ) श्री सुखवीर सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त सह संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-846- आयएएस- लीव -5- एक.- ( 1 ) श्रीमती रेनूतिवारी , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2017 द्वारा दिनांक 4 से 15 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 4 से 18 सितम्बर 2017 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है

(4 ) श्री सुखवीर सिंह द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017 क्र. ई - 5-858 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 09 , 10 एवं 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई. - 5-912- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस. , उपसचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 4 से 21 सितम्बर 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) श्री विकास नरवाल द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक. आपूर्ति विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(5 ) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 1-306-2017-5- एक. श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010 ) , अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, टीकमगढ़ पदस्थ किया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. ई-5-1028- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री मनोज खत्री, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 एवं 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज खत्री, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज खत्री को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. ई- 5-923 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमंती निधि निवेदिता, आयएएस. , परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. - 5-690- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 तथा 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरूद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-837 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को दिनांक 31 अगस्त से 8 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. ई- 5-937- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आर. बी. प्रजापति, आयएएस, अपर आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 30 सितम्बर 2017 तथा दिनांक 01 , 02 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी . प्रजापति को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. बी. प्रजापति को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. बी. प्रजापति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5300

[ भाग 1 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

क्र. ई. - 5-955- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस . , सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 21. जनवरी 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह गंगवार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-315-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है .

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डबरा जिला ग्वालियर.

(1) 1 (2) सुश्री शीतला पटले (2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पुनासा जिला खण्डवा.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , दतिया.

2 श्री क्षितिज सिंघल (2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हरसूद जिला खण्डवा.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. ई- 1-309-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है.

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

1 श्री आशीष वशिष्ठ (2014) . अनुविभागीय अधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लवकुशनगर जिला छतरपुर.

(राजस्व) , गोहद जिला भिण्ड..

2 श्रीमती सलोनी सिडाना ( 2014 ) , सहायक कलेक्टर, भिण्ड.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , राजनगर जिला छतरपुर.

क्र. ई - 5-896 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 1-305-2017-5- एक. श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. , भाप्रसे ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिहोरा , जिला जबलपुर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्र. ई- 1-318-2017-5- एक. श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

( 2) उपरोक्तानुसार श्री पी . नरहरि द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश कुमार कौल , भाप्रसे ( 2007 ) , संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्तकार्यालय, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. एफ 5-17-2015 - एक ( 1 ) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस सुश्री वन्दना कसरेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार 5301

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अभियुक्ति

कुल दिन अवकाश का प्रकार

अवकाश अवधि

(5) (2)

(3)

(4)

(1)

01 दिनांक 27 जून 2017 से 30 जून 2017.

04 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 24, 25 एवं 26 जून 2017 तथा अवकाश के पश्चात्में 01 एवं 2 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. ई. - 5-674- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक , राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2017 द्वारा दिनांक 21 से 26 अगस्त 2017 तक, छः दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. एफ 7-7-2011 - बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा सिंगरौली विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है:-

नाम

पदनाम क्रमांक

(2)

(3) (1)

उपाध्यक्ष 1 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा

2

उपाध्यक्ष श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह

3

उपाध्यक्ष श्री दिलीप शाह ( साहू)

4

सदस्य श्रीमती मधु झा

सदस्य 5 श्रीमती आशा यादव

सदस्य 6 श्री जयप्रसाद वैश्य

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे.

क्र. एफ 7-30-2012- अठारह 6.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा कटनी विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है:-

नाम

पदनाम क्रमांक

(3)

(2)

(1)

1

उपाध्यक्ष श्री सत्यव्रत त्रिपाठी

उपाध्यक्ष 2 श्रीमती आशा कोहली

सदस्य 3 श्री आशीष गुप्ता

4 श्रीमती रूकमणि बर्मन

सदस्य

सदस्य 5 श्री भोला साहू

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे.

क्र. एफ 3-37-2010- बत्तीस 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग [ भाग 1 5302

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आगामी आदेश तक नामांकित किया जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

पदनाम

क्रमांक

नाम (2)

(3)

(1)

श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी

अध्यक्ष

1

उपाध्यक्ष

2 श्रीमती बबीता सिंह

(4 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

उपाध्यक्ष

3 श्री रमेश करायत

सदस्य

4 श्रीमती नम्रता सिंह श्याम

सदस्य

5 श्री भानू सेन

सदस्य

6 श्री ओमप्रकाश अग्रवाल

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे .

भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2017

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ- 7-7-2011- बत्तीस-1.- विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2017 द्वारा जारी आदेश के सरल क्रमांक -1 में अंकित श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा को सिंगरौली विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष नामांकित किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा के समक्ष कॉलम नम्बर 3 में अंकित उपाध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष पढ़ा जावे.

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14 से 18 अगस्त 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12-13 एवं 19-20 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

शेष आदेश यथावत् रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, अपर सचिव.

(2) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , मध्यप्रदेश, भोपाल का उक्त अवकाश 'अवधि में उनका चालू कार्य श्री नवलसिंह रघुवंशी , भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2017

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

क्र. एफ-1 (ए) 212-19-96- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2017 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24 सितम्बर एवं 5 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनंत कुमार सिंह, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल ( मुख्यालय ) द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

5303

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ -1 (बी) 35-17- बी-4- दो. राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र.6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा -2015 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम -6 में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:-

सीट

श्रेणी

नियुक्तिका दावा समाप्त करने का कारण मैरिट क्र. /अनुक्रमांक

(4)

(6)

(2)

नाम (3)

(5)

स. क्र. (1)

OBC

21/106761

UNR

1

सुश्री नेहा सोनी

आवेदन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा लिखित में राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण/नियुक्ति हेतु असहमति प्रदान करने की सूचना दी गई.

SC

34/101256

2

सुश्री प्रियंका वर्मा SCF

आवेदन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा लिखित में राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति समाप्त करने की सूचना दी गई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2017

क्र. एफ- 5-10-2011- उन्तीस -2 .- राज्य शासन, एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 क ) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता हैः-

पद की श्रेणी नाम एवं पता

क्र.

जिला उपभोक्ता फोरम का नाम

(3)

(4) (2)

(1)

शहडोल

अनारक्षित 1 श्री संजय कुमार पाण्डेय, पुत्र स्व. श्री चन्द्रकांत पाण्डेय, ग्राम कटकोना , पो. लालपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

शहडोल

2

आरक्षित ( महिला) श्रीमती शालिनी कटारे पत्नि श्री संजय कटारे, काशीनाथ कटारे चौक, पुरानी सब्जी मंडी, शहडोल, मध्यप्रदेश.

5304

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

(2)

(1)

3 श्री संजय कुमार शर्मा , पुत्र श्री अंजनी कुमार शर्मा, कृष्णा निकेतन, नजरबाग , छतरंपुर मध्यप्रदेश.

4 श्री दिनेश शर्मा, पुत्र श्री एल. एल. शर्मा , 5, प्रोफेसर्स कॉलोनी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.

5 श्रीमती संगीता जारोली , पत्नि श्री राजेन्द्र जारोली, 10, जारोली भवन, दशहरा मैदान, नीमच मध्यप्रदेश .

6 श्री रमाकांत दीक्षित, पुत्र श्री शारदा प्रसाद दीक्षित शारदा सदन , त्रिमूर्ति नगर, सदर मंदिर, शंकराचार्य वार्ड नरसिंहपुर मध्यप्रदेश.

7 श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , पुत्र श्री भगवान सिंह राजपूत महामाया वार्ड भैरोगंज, सिवनी मध्यप्रदेश.

8 श्रीमती संगीता भंडावत, पत्नि श्री शरद भंडावत, 49, भट्ट मोहल्ला, शाजापुर मध्यप्रदेश .

9 डॉ. श्रीमती सीमा नेगी , पत्नि श्री जितेन्द्र नेगी , वृन्दावन कॉलोनी , महेश्वर जिला खरगौन मध्यप्रदेश.

10 श्रीमती निधि बारंगे , पत्नि श्री रामरतन बारंगे , 41, संचार कॉलोनी, वार्ड नं . 40 तात्या टोपे वार्ड, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश .

11 श्री शिवनारायण खरे पुत्र स्व. श्री मूलचंद खरे, 405 अर्पित अपार्टमेन्ट नागरथ चौक, जबलपुर मध्यप्रदेश.

12 श्री योमेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय रामलखन अग्रवाल, 404, रायल डिलाईट अपार्टमेन्टस सिविल लाइन जबलपुर मध्यप्रदेश.

13 कुमारी अर्चना शुक्ला पुत्री श्री एच.जी. शुक्ला, बी-103 , राहुल अपार्टमेन्टस मदनमहल जबलपुर मध्यप्रदेश.

2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

[ भाग 1

(4)

(3)

अनारक्षित

छतरपुर

अनारक्षित

होशंगाबाद

नीमच

आरक्षित ( महिला)

अनारक्षित

नरसिंहपुर

सिवनी

अनारक्षित

आरक्षित ( महिला) शाजापुर

आरक्षित (महिला) खरगौन (मण्डलेश्वर)

आरक्षित ( महिला) छिन्दवाड़ा

अनारक्षित

जबलपुर क्रमांक -1

अनारक्षित

जबलपुर क्रमांक-2

आरक्षित (महिला) जबलपुर क्रमांक-2

2.1 कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.

2.2 बिना उपुयक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.

2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.

2.5 उपरोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम , 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

3. संबंधित जिले के अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उक्त सदस्य के चरित्र सत्यापन के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल , उपसचिव.

5305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला हरदा मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्र. 10378.- आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 2289-226-अनु.ब- आउशि-15, भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2013 एवं पत्र क्रमांक45-226- आउशि- बजट-14 , भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2017 व जिला योजना समिति , हरदा कीबैठक दिनांक 29 अप्रैल 2016 के निर्णय अनुसार शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय , हरदा का नाम स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , हरदा ( मध्यप्रदेश ) किया जाता है.

अनय द्विवेदी, कलेक्टर.

कार्यालय , कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान वश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

राजभवन , भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ- 1-8-17 - रा.स. यू.ए.1-1178.- यतः , डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू जिला इन्दौर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग नेने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012015 (क्र. 02 सन् 2016) की धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-52-1-2017-38-3, दिनांक 18 सितम्बर 2017 जारी की है , जो कि दिनांक 18 सितम्बर 2017 से प्रभावशील हो गई है.

2. अतः , राज्य शासन के परामर्श अनुसार मैं ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू एतद्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय, भोपाल को आगामी आदेश तक के लिये अपने दायित्वों के साथ- साथ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू, जिला इन्दौर के कुलपति के पद पर नियुक्त करता हूं.

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

क्र. एफ- 1-5-17- रा.स. यू.ए.1-1192 .-महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 09 सन् 1991 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. देवानन्द बी. शिन्दे,

कुलपति, शिवाजी विश्वविद्यालय,

कोल्हापुर (महाराष्ट्र) .

समिति के सदस्य

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

2. प्रो. इन्दर मोहर कपाही, दिल्ली.

प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित

समिति के सदस्य

3. डॉ. राकेश यमदग्नी , (पूर्वकुलपति) , गुड़गाँव (हरियाणा).

( 2 ) कुलाधिपति के द्वारा प्रो. देवानन्द बी. शिन्दे, को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट के आदेशानुसार, एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 5306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1-9-2015- सात- शा- 6-1025.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से झाबुआ जिले कीतहसील झाबुआ की सीमाएं उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल रामा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 55 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और झाबुआ तहसील के राजस्व निरीक्षक वृत्त रामा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 55 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील रामा का सृजन करती है, जिसमें 55 पटवारी हल्के और 125 ग्राम समाविष्ट होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय रामा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1-9-2015 - सात- शा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9-2015 - सात- शा-6, दिनांक 22 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे , उपसचिव.

ORDER

Bhopal the 22nd September 2017

No. F- 1-9-2015- VII - 6-1025 . In exercise of powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby , alter the limits of Tehsil Jhabua of District Jhabua from the date of Publication of this order in the Official Gazette by excluding thereform Patwari Halka No. 01 to 55 of Revenue circle Rama and creates a new Tehsil Rama by comprising of Patwari Halka No. 01 to 55 of Revenue Circle Rama , which shall be comprised of 55 Patwari Halka and 125 villages . The headquater of the said Tehsil shall be at Rama .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

BHARTI OGREY , Dy . Secy.

5307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2017

सूचना.

क्र. एफ. 1-01-2017- सात- शा.6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, सागर जिले में विकासखण्ड जैसी नगर को तहसील सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान जिला सागर जिले की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा. तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

वर्तमान

सीमाएं

परिवर्तन का स्वरूप

क्र.

मुख्यालय

तहसील

प्रस्तावित तहसील

(6) (4)

(5)

(3)

(1) (2)

जैसीनगर

पूर्व में- तहसील सागर, जिला सागर पश्चिम में- वर्तमान तहसील बेगमगंज जिला रायसेन.

उत्तर में- तहसील राहतगढ़ एवं सागर जिला सागर.

दक्षिण में- तहसील केसली जिला सागर .

1 सागर सागर वर्तमान तहसील सागर के रा.नि.मं. में जैसीनगर के 62 प.ह.नं. लगायत 127 से 188 तक कुल 149 ग्राम एवं 3 राजस्व निरीक्षक मण्डल, जैसीनगर सोमढाना एवं बिलहरा शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय जैसीनगर होगा, अपवर्तित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील जैसीनगर में सम्मिलित होंगे.

जैसीनगर

सागर

सागर

पूर्व में- तहसील पथरिया, गढ़ाकोटा जिला सागर.

पश्चिम में- तहसील राहतगढ़ जिला सागर.

2 वर्तमान तहसील सागर का 121 के स्थान पर 188 प.ह.नं. ( नवीन पुर्नगठन के अनुसार) 09 रा.नि.मं. होंगे.

उत्तर में- तहसील बंडा जिला सागर. दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील जैसीनगर जिला सागर.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे , उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5308

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्र. 2196-2623-2017- पचास- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-

क्र.

जिले का नाम

(2) (1)

1

अलीराजपुर 2

खण्डवा

3

रतलाम

4

बड़वानी

5

उज्जैन

विदिशा

6

रायसेन

7

8

बैतूल

9

सागर

10

छतरपुर

11

पन्ना

ग्वालियर

12

13

जबलपुर

14

नरसिंहपुर 15

सिवनी

रीवा

16-

सिंगरौली

17

18

शहडोल

अनुसूची

सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग

(3)

1. श्रीमती मंजूलता जोशी, आरक्षित ( महिला ) 2. श्रीमती उषा अत्रे राजवैद्य , आरक्षित ( महिला ) 1. श्रीमती रेखा जोहरी , आरक्षित ( महिला) 2. श्री धनश्याम पुरोहित , अनारक्षित

श्री आनंद सोनी, अनारक्षित

1. श्रीमती अरूणा सारस्वत , आरक्षित ( महिला ) 2. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, अनारक्षित

1. सुश्री मंजरी जैन, आरक्षित ( महिला)

2. श्री राजेश नाडीवाल, अनारक्षित

श्री दिनेश कुमार गुप्ता, अनारक्षित

1. श्रीमती चन्द्रकांता सर्राफ, आरक्षित (महिला) 2. श्री अनिल रघुवंशी, अनारक्षित

श्रीमती प्रीति यादव, आरक्षित ( महिला) 1. श्रीमती निशि सिंह , आरक्षित ( महिला) 2. श्री हेमेन्द्र सिंह, अनारक्षित

श्रीमती रूप नगायच, आरक्षित ( महिला) 1. श्रीमती शकुंतला सिंह, आरक्षित ( महिला) 2. श्री सुमंत कुमार शर्मा , अनारक्षित

1. श्रीमती मायादास गोहिया, आरक्षित ( महिला ) 2. श्री श्रीनिवास तिवारी , अनारक्षित

1. श्रीमती प्रवीणा गोस्वामी, आरक्षित (महिला) 2. श्री सुनील कुमार शर्मा , अनारक्षित

1. श्रीमती संध्या चंदेल, आरक्षित ( महिला) 2. श्री सत्यनारायण अग्रवाल , अनारक्षित

1. श्रीमती मनीषा पाठक, आरक्षित ( महिला ) 2. श्री कृष्णापाल शर्मा , अनारक्षित

1. श्रीमती जयामाला शर्मा, आरक्षित ( महिला) 2. श्री विनोद कुमार सिंह परिहार , अनारक्षित 1. श्रीमती अर्पणा उपाध्याय , आरक्षित ( महिला) 2. श्री नत्थूलाल सोनी, अनारक्षित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज शर्मा, उपसचिव.

5309

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 17- अ- 82-16-17-1058

बैतूल , दिनांक 18 अगस्त 2017

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कीलम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक को नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील

जिला

प्रयोजन नगर/ ग्राम

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)

6

4

5

1

2

3

घोड़ाडोंगरी 0.119

घोड़ाडोंगरी

बैतूल (म०प्र०)

बरेठा घोड़ाडोंगरी निर्माण परियोजना हेतु सड़क

सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सडक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०

धारक का नाम

रकबा हे० में से

अर्जन की भूमि का रकबा हे 0 में

खसरा नम्बर

5

1

2

3

4

मालती जौजे मंगलसिंह गोंड सा० देह

0.002

1

0.020

421/7

0.007

2

421/5 0.024

सरस्वती जौजे गुलाब गायकी सा० देह

3

0.013

पार्वतीबाई जौजे कमलसिंग गोंड सा०देह

0.454

421/1

4

0.016

0.028

421/6

फूलवती पिता जगनू गोंड सा० देह

5

0.056

प्रतापसिंग व० मोहकमसिंग गोंड सा ० देंह

0.283

421/4

6

347

0.025

0.032

मनोहर , व ० हरिप्रसाद, गोदाबाई बेवा हरिप्रसाद सा० देह 0.119

योग

1- चूंकि बरेठा- घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।.

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5310

क्रमांक 20-अ-82-16-17-9059

*

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शंक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर/ ग्राम

प्रयोजन

लगभग क्षेत्रफल (हे ० में)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक का वर्णन

1

2

3

4

5

6

0.015

पारू

शाहपुर

बैतूल (म०प्र०)

सहायक महाप्रबंधक म ०प्र ० सड़क विकास निगम बैतूल

बरेडा -घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र ०

धारक का नाम

खसरा नम्बर

रकबा हे० में से

अर्जन की भूमि का रकबा हे० में

1

2

3

4

5

1

2.600

34/2

0.015

मनोहर , बनवारी , बद्रीज्ञानी , बनारसी व ० बिजेलाल , जाति कतिया सा०देह

योग

0.015

1- चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघांत निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 19- अ- 82-16-17-9060

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर , रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताःका अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक -1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर /ग्राम

प्रयोजन

सार्वजनिक का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

:

2

3

6

1

4

5

0.072

शाहपुर बुड्डी

बैतूल (म०प्र०)

सहायक महाप्रबंधक म० प्र ०सड़क बैतूल विकास कार्पोरेशन लिमिटेड

बरेठा--घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ० क्र ०

धारक का नाम

खसरा नम्बर

रकबा हे० में से

अर्जन की भूमि का रकबा हे 0 में

4

1

2

3

5

1

103

1.862

0.072

रामजीलाल व ० मंजू गोंड, सा०देह

0.072

योग

1- चूंकि बरेठा - घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु , हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया 2-

जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथता ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5312

क्रमांक 16-अ-82-16-17-9061

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1.

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल(है०में)

6

5

4

3

1

2

4.357

धाड़गांव

घोड़ाडोंगरी

बैतूल (म०प्र०)

बरेठा घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु

सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन, लिमिटेड बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

धारक का नाम

अ०क्र ० खसरा, नम्बर

रकबा हे० में से

अर्जन की भूमि का रकबा हे० में

5

4

3

1

2

0.670 0.041

176/1

1

सोमता बेवा हुल्कर, सतीष, संजय , अक्षय वा हुल्कर, तारा , सरस्वती, रामकली पिता हुल्कर, शंकर, किसन, भगवानदास , सीताराम व० प्यारेलाल बतिया बेवा प्यारेलाल जाति गोंड सा० देह

0.684 0.041

212/1

2

बीसू व० जबरसिंग , मिन्दो पुत्री जबरसिंग, दीनू व० सुमरसिंग, जाति गोंड सा० देह

0.137

3

0.510

मुकेशसिंग व० उमेशसिंग जाति राजपूत सा ० घोड़ाडोंगरी 227/2

0.162

4

238

0.537

भगवतीचरण व० हज्जू जाति कतिया सा ० देह

0.121

1.655

5

240

ओझा, कुमानसिंग व० फागू जाति गोंड सा० देह 6

1.503

0.480

हीरालाल व० हज्जू जाति कतिया सा० देह

229/3

0.242

0.446

7

जुगलकिशोर व ० चिरोंजीलाल अग्रवाल सा० घोड़ाडोंगरी 230/1

0.942

0.068

8

244/1

कैलाश व ० बुद्ध जाति गोंड सा० देह .

0.944 0.068

9

244/3

गुलाब व० बुद्ध जाति गोंड सा० देह

0.945-

10

0.068.

244/4

गोपाल व० बुद्ध जाति गोंड सा० देह

0.500

0.500

11 257/1

सुगरती पुत्री सम्मू जाति गोंड सा० देह

0.284

0.785

12

कल्लौ जौजे सुन्दर जाति कतिया सा० देह

330/1

0.500

0.935

13

भगवतीचरण व० हज्जू जाति कतिया सा० देह 229/1 5313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

0.065.

14

333 1.765

बेनी व ० गरभसिंग , विपत, लिक्खू व ० जुंगी, मुन्नल, छोटू व० जुंगी, रधिया बेवा जुंगी , बनवारी, रजनी ना बा व० सुरेश वली आजी मां शांति, शाति बेवा गोरे जाति गोंड सा रातामाटी ।

0.520

0.520

15 335/1

जानकी बेवा चिक्कू फकीरचंद व० चिक्कू रामकली पुत्री मंदरू, रामवती बेवा रामसा, रामेश्वर, रामदास १० रामसा , जसोदा पुत्री रामसा जाति गोंड सा देह

337

16

1.335

0.200

सदल व ० बिरसा, सुन्दरी , सुन्दो, सम्मो पुत्री बिरसा, दसमा पुत्री शोभा, दिनेश ना बा व० मदरसा, वलीभाई मनोहर, व० तुलसी नन्दिया बेवा भंगीं, ब्रजलाल व० भंगी, रामसिंग , मुंशी व० सुखलाल , धरमवती व० तुलसी, मनोहर, राजू वं० तुलसी मीरा पुत्री तुलसी जाति गोंड सा० देह

0.287

17

1.647

338

सुशीला पति गिरधारी जाति गोंड सा० देह

0.700 0.040

18

339

दसन व ० बुद्धो जाति ठाटिया सा० देह

1.485 0.200

19

353

झाडू, मांडू, व ० पन्नी जाति परधान सा० रातामाटी 1.052

20

354

0.212

बिसराम, बिसन, किसन, पांडू व ० सुक्की, श्यामवती पिता सुक्की, संतरी बेवा रंतन , गिरधारी, सरदार, दरबारी व रतन , सुशीला, सविता, पिता रतन, बांतू व. मंगू, झनको पिता मंगू, बुद्धो पिता फुन्दन, जगन, मदन, चंदन , चदरजा, व० तातू, मांजू व ० चंदरू , भागा, जेबरसिंग व० जौन्दे , कमल , कुमाल , अम्भर व. किशोरी, मालती पिता किशोरी , रामप्यारी बेवा किशोरी , श्यामजी व० रंजू, रामचरण , सोमता, सेन्तू ना बा व रंजू वली भाई श्यामजी, कलेशिया पिता रंजू, शिवराम, इंदर, जीवन, प्रताव व० देलू , कमला पिता देजू जाति गोंड सा० देह

0.050

21

चन्द्रकलां पिता चतरू जाति गोंड सा० देह

241/1 0.289

0.071

0.290

241/2

4.357

योग

1- चूंकि बरेठा- घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयसः अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीस्त्र से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमिः का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5314

क्रमांक 15- अ-82-16-17-9062

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर,, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)

3

6

5

2

4

1

1.973

रातामाटी

घोड़ाडोंगरी

बैतूल (म०प्र०)

बरेठा सड़क घोड़ाडोंगरी निर्माण परियोजना हेतु

सहायक महाप्रबंधक म० प्र०. सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र ०

धारक का नाम

खसरा नम्बर

रकबा हे० में से

अर्जन की भूमि का रकबा हे० में

3

4

1

2

5

1

0.242

0.403

428/1

शिववती पति मन्नू जाति परधान सा० देह

2

0.551

0.080

434

भूता, जोगी व ० बारे जाति गोंड सा० देह

3

0.251

0.051

435/1

3

मोती, कानू, मानू, मानक व० देऊ हिस्सो, परसो, मुन्नी पुत्री देऊ गोंड सा० देह

4

0.126

0.026

435/2

सालक व० मदन, रामकली, रामवती पुत्री मदन जाति गोंड सा०देह

0.025

5

0.125

435/3

रखिया बैवा बालमुकुन्द हरिशचन्द्र व ० बालमुकुन्द सनोता पिता बालमुकुन्द जाति गोंड सा० देह

6

0.094

0.160

436/3

कृष्णपाल व० सुरपाल जाति गोंड़ सा० घोड़ाडोंगरी 7

539

0.134

0.534

सुदिया जौजे इंदर जाति गोंड सा० देह

8

0.320

0.200

541/3

देवसा व० लल्लू, बिंदिया बेवा. बातु, सीडू, माडू , व ० बातू जाति ठाटिया सा० देशावाड़ी

9

0.906

0.151

542

बनवारी, रामेश्वर व ० फुन्दन, नबिया बेवा मोती, हिरदे, बिरजलाल , इमरत , व० मोती, ललीता, इमरती , पुत्री महाजन, मकल , बालचंद , ज्ञानसिंग , केशो, जहागीर, दरबारी व ० धाडू ललिता पिता धाडू, सिरदास, मुन्नालालं वा धाडू जाति गोंड सा० देह

10

शंकर व० सालक जाति गोंड सा० देह

0.177

0 :178

544/1/1

11

2.023

0.160

547/1

ओझा व ० हन्नू जाति गोंड सा० देह 5315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

0.160

12

1.089

574/2

बिसनू व० ननकू जाति गोंड सा० देह

13

0.664 0.303

567/2

बुट्टो बेवा चिक्कू, घूडू, रामचरण , नाबा व० चिक्कू वली मां बुट्टो, जगनू व०. रामदीन , बतेसिया बेवा जगन, सुशीला ना बा व० जगन वली मां बतेसिएया, जुगनी बेवा रामदीन, शिवराम, लखन , अखिलेश ना बा व ० रामदीन वली मां जुगनी, मनोता बेवा नान्हू संजय ना बा व नान्हू, सुन्दो, शोभा शान्ति, महन्ती पुत्री नान्हू वली मां मनोता जाति गोंड सा० देह

0.035

1.335

569

भूरिया बेवा ननकू जाति गोंड सा० देह

14

0.020

0.262

524

15

बेनी व० गरभसिंग , विपिन, लिक्खू व० जुंगी, मुन्नीलाल, छोटे नाबा व ० जुंगी वली मां रधिया, रधिया बेवा जुंगी, रजनी ना बा व ० सुरेश वली काका बनवारी , बनवारी व. गोरेलाल , शांता बेवा गोरेलाल जाति गोंड सा० देह 0.115

1.060

525

16

रामसिंग , मुंशी व ० सुखलाल , सदल व० बिरसा, कलिया पुत्री सुखलाल, मनोहर व. तुलसी, मीरा पुत्री तुलसी , राजू ना बा वः तुलसी वली मां धरमवती, धरमवती बेवा तुलसी जाति गोंड सा० देह

1.973

योग

1- चूंकि बरेठा - घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु , हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

A 5316

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

प्र. क्रमांक 8-अ-82-14-15-9157

घोषणा

बैतूल, दिनांक 22 अगस्त 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ ग्राम जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

क्षेत्रफल (है०में)

4

3

1

2

4.314

डोडाजाम

भैसदेही

बैतूल (म०प्र०)

5

डोडाजाम जलाशय योजना के बांध , नहर एवं स्पिल चैनल हेतु पूरक अर्जन ।

अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारको की सूची )

खसरा

अ०क्र०

धारक का नाम

अर्जुन की भूमि

का रकबा हे० में

रकबा हे० में

नम्बर

0.401 0.858 1

38/15

0.457

100/1 100/1 त्र

2

0.200

3.703

38/ 1ख

3

0.890 0.390 48

4

0.226 0.226 100/1की

5

0.332 0.400 100/1फ

0.591

100/ 1 स

6

0.551

0.291

0.260

100/1 100/1क1

7

0.988

0.397

0.841

100/1 त्र 100/13

0.445 0.201 8

55

56

0.789

4.314

योग

सोनाजी, भूरिया, लालजी व० सकाराम कोरकू सा० देह

कोलई बेवा चूचा, सोनाजी, पूनाजी व० चूचा कोरकू सा० देह

मोतीराम, पुसराम, सुखराम , सखाराम, मोतीलाल व० भाकलू सा ० देह

रामलाल व० मनाजी कोरकू सा० देह रामकली पिता सुखलाल सा० देह

झापरी व० लोक्या कोरकू सा० देह

:

मोतीलाल व० झापूला, मुंगीलाल व० घिस्या, सुन्दरलाल व० झापूला सा० देह

काड़मा, छोटे व ० महासिंग सा० देह

(2) चूंकि डोडाजाम जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है,जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है । 5317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 13-अ-82-16-17-9184

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)

6

3

4

2

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी 5

1

घोड़ाडोंगरी घोड़ाडोंगरी 0.061

बैतूल- सारनी-टेकाढाना- परासिया मार्ग हेतु ।

बैतूल (म०प्र०)

सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूलः ।

अनुसूची

2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र० खसरा नम्बर

रकबा हे० में से

अर्जन की भूमि धारक का नाम का रकबा हे ० में

4

5

3

1

2

0.041

1

0.437

196/2

खडकसिंग, छप्पनसिंग मेहन्ती पिता मधुकर, गोंड सा० देह 0.020

2

197/1 0.808

शशि जौजे अनंत कुमार मेहतो सा०देह

0.061.

योग

1- चूंकि बैतूल- परासिया सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की देवेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 5318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

क्रमांक 14-अ-82-16-17-9188

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

0.150

घोड़ाडोंगरी पांढरा

बैतूल (म०प्र०)

बैतूल - सारनी -टेकाढाना- परासिया मार्ग हेतु ।

सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल ।

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र ०

अर्जन की भूमि धारक का नाम

खसरा नम्बर

रकबा हे० में से का रकबा हे में

1

2

3

4

5

1

0.150

0.511

169/2

ऊज्जन व ० जंगलसिंह जाति कोरकू सा० देह

0.150

योग

1- चूंकि बैतूल - परासिया सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भीअपलोड किया गया है । 5319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 21-अ-82-16-17-9056

बैतूल, दिनांक 18 अगस्त 2017

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचितः सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे०में)

6

4

5

2

3

1

1.254

घोड़ाडोंगरी पीपरी

बैतूल (म०प्र०)

बरेठा घोड़ाडोंगरी निर्माण परियोजना हेतु सड़क

सहायक महाप्रबंधक म० प्र० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र ०

अर्जन की भूमि धारक का नाम

का रकबा हे० में

खसरा नम्बर

रकबा हे० में से

4

5

2

3

1

2.636

0.122

151

1

इंदल, गोरे, भूरे व० मंगल , बलिया बेवा मंगल जाति गोंड सा० देह

152

2

4.112

0.462

बालम, सुन्दर व० ओझा, जाति गोंड सा० देह

3

0.332

0.090

153

भूता, जोगी व० बारेलाल जाति गोंड सा० सालीढाना 158

0.120

1.044

4

0.245

169/1 0.840

भगिया बेवा घाड़सा, रामकिशन , शिवलाल वः घाड़सा जाति गोंड सा० देह

5

जबरसिंग व० जगत जाति गोंड सा० देह

0.135

0.840

169/2

मदरासिंग व ० बिरसा जाति गोंड सा० देह

0.080

0.393

169/4

1.254

6 योग

1- चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निधारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीयस अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है !

[भाग 1 5320

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

क्रमांक 18- अ-82-16-17-9057

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6 ) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर , रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची क्रमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013:) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

प्रयोजन जिला

नगर /ग्राम

तहसील

सार्वजनिक का वर्णन.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)

6

4

3

5

2

1

0.245

देशावाड़ी

शाहपुर

बैतूल (म०प्र०)

बरेठा- घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु

बैतूल सहायक महाप्रबंधक म ०प्र ० सड़क विकास कार्पोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र ०

धारक का नाम

खसरा नम्बर

रकबा हे० में से

अर्जन की भूमि का रकबा हे० में

5

2

1

3

4

0.245

1

1.348

491

मुन्नीलाल व० गुलदन जाति गोंड सा० देह

0.245

योग

1- चूंकि बरेठा- घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीयस अधिकारी (रा ) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्रा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

5321

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

16874/18-09-2017

-: अनुसूची:-

कमांक / भू-अर्जन/ 2016-17 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउ‌द्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउ‌द्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रभावित भूमि

प्रयोजन ग्राम

स.क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

(4)

(3)

(2)

(1)

7.746

1

हाथीकुमारा

मोहनपुरा वृहद

सिंचाई परियोजना

के डूब क्षेत्र में आ

0.140

2

रायपूरियाघाटा

रही गुना मक्सी रेल

लाईन के मार्ग में

आंशिक परिवर्तन हेतु

2.353

समेली

3

10.239

कुलयोग:-

[भाग 1 5322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही गुना मक्सी रेल लाईन के मार्ग में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रभावित भूमि

ग्राम:- हाथीकुमारा

0.200

0.241

203/1/2/1

1

मदनलाल पिता बैजनाथ जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.200

0.241

1

योग

0.030

0.632

203/6/1

2

शिवनारायण पिता किशोर जाति गाडरी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.030

0.632

1

योग

0.289

0.381

203/2/1

3

रमेश पिता चुन्नीलाल, सम्पतबाई बेवा चुन्नीलाल जाति तेली नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.289

1

0.381

योग

0.289

0.379

203/2/4

4

रामचरण पिता जगन्नाथ जाति धोबी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.289

0.379

1

योग

0.200

0.379

203/2/3

5

शम्भूलाल पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.200

0.379

1

योग

0.200

0.379

203/2/2

6

रामबगस पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.200

0.379

1

योग

0.812

1.012

203/3

7

सिद्ध, रामचरण, गोकुल पिता जगन्नाथ नि. ग्राम भू.स्वामी

0.812

1.012

1

योग

0.013

0.373

203/5/2/2

8

शंभुलाल पिता देवीलाल जाति धोबी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.013

0.373

1

योग 5323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

0.033

1.308

203/5/2/1

रामबगस पिता देवीराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.033

1.308

1

योग

0.080

0.679

203/5/1/1

10

भागीरथ पिता सालगराम जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.080

0.679

1

योग

0.430

0.632

203/4/1

11

हरिप्रसाद, ओमप्रकाश पिता मांगीलाल, कांताबाई बेवा मांगीलाल, मुन्नीबाई बेवा मांगीलाल, चंदाबाई, धापूबाई, लीलाबाई, रूकमणीबाई पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू.स्वामी

0.430

0.632

1

योग

0.126

0.632

203/4/2

12

सीताराम पिता खेमचंद जाति दांगी नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.126

0.632

1

योग

0.390

1.392

203/7/1

13

गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.390

1.392

1

योग

0.844

1.682

172/3/1

14

गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.844

1.682

1

योग

0.557

0.557

172/2

15

गोरधन पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.557

0.557

1

योग

0.430

1.985

172/3/2

16

शिवनारायण , हेमराज पिता रामप्रसाद, दिलीप पिता रामप्रसाद जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.430

1.985

1

योग

0.180

0.910

165/2

17

देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.180

1

0.910

योग

0.180

0.911

165/1

18

देवचंद पिता रामलाल जाति चमार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.180

1

0.911

योग [भाग 1 5324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

0.120

0.253

172/1

15

रामचरण पिता सेवा जाति कुम्हार नि. ग्राम परसूलिया भू.स्वामी

0.120

0.253

1

योग

0.560

1.265

163

20

देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू.स्वामी

0.560

1.265

1

योग

0.390

0.670

164

21

देवीलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू.स्वामी

0.390

0.670

1

योग

0.060

0.506

128/2

22

श्री बल्लभ पिता पन्नालाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.060

1

0.506

योग

0.506

0.506

128/3

23

रामचन्द्र पिता पन्नालाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.506

0.506

1

योग

0.050

1.126

130/1

24

हरिओम पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि ग्राम भू.स्वामी

0.050

1.126

1

योग

0.300

1.392

130/2/1

25

प्रेमनारायण पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.300

1.392

1

योग

0.057

0.057

126/1/1

26

अशोक कुमार पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.057

0.057

1

योग

0.100

0.126

122/1

27

दयाराम, रूगनाथ पिता घीसालाल जाति दांगी नि. ग्राम भू.स्वामी

0.100

0.126

1

योग

0.030

0.620

121/2

28

नरेन्द्र पिता श्री बल्लभ जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.030

0.620

1

योग

0.050

0.620

121/3

29

राजेन्द्र कुमार पिता ओकारबक्ष जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.050

0.620

1

योग 5325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

0.080

0.183

120/3/1

35

प्रेमनारायण पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.183

0.080

1

योग

0.080

0.183

31

120/3/2

अशोक कुमार पिता रामनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.080

1

0.183

योग

0.030

0.133

32

119/1/3

शिवनारायण पिता विश्वनाथ जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.133

0.030

1

योग

0.132

0.050

119/1/4

33

अनोखीलाल पिता विश्वनाथ जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू.स्वामी

0.050

0.132

1

योग

7.746

22.236

कुलयोग:- 33

ग्राम:- रायपूरियाघाटा

दिलीप कुमार पिता रामचरण जाति सोनी नि. भोजपुरिया भूमि स्वामी

0.020

2.489

377/4/1

1

0.020

2.489

1

योग

0.025

0.862

रामचरण पिता किशनलाल जाति बेलदार नि. ग्राम भूमि स्वामी

377/5/1

2

ر

0.025

0.862

योग

1

अमहद अली पिता असरफ अली जाति मुसलमान नि. ब्यावरा भूमि स्वामी

0.095

3.137

3

377/14/1

0.095

3.137

1

योग

0.140

3

6.488

कुलयोग:-

[भाग 1 5326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

ग्राम:- समेली

अमरसिंह पिता प्यारजी नि. ग्राम भू.स्वामी

0.900

1.568

301/18/1

1

0.900

1.568

1

योग

0.002

नारायण पिता नंदराम नि. ग्राम भू.स्वामी

0.311

306/1/4

2

0.002

1

0.311

योग

0.100

0.164

301/19/3/3

3

केसरसिंह पिता हजारीलाल नि.ग्राम भू. स्वामी

0.100

0.164

1

योग

0.070

0.165

301/19/3/1

4

नाथूलाल पिता हजारीलाल नि.ग्राम भू. स्वामी

0.070

0.165

1

योग

0.642

2.150

301/21/1

5

नाथुलाल पिता हजारीलाल नि. ग्राम भू. स्वामी

0.642

2.150

1

योग

0.074

0.379

301/21/2

बलराम पिता प्रभुलाल नि.ग्राम भू.स्वामी

6

0.074

0.379

1

योग

0.010

2.529

301/17

7

अंगुरसिंह, लहरसिंह पिता गुलाबसिंह, सुनील पिता रोशनलाल जाति भानमता नि. ग्राम भू.स्वामी

0.010

2.529

1

योग

0.050

0.202

पूनमचन्द पिता लक्ष्मण नि. ग्राम भू.स्वामी 301/11/4/1

8

0.050

0.202

1

योग

0.100

0.404

बापूलाल पिता दौला नि. ग्राम भू.स्वामी 301/11/5

9

0.100

1

0.404

योग

0.050

0.202

301/11/6

10

देवचन्द पिता किशनलाल नि. ग्राम भू. स्वामी

0.050

0.202

1

योग

0.050

0.202

11

301/11/4/2

रामकुवरबाई बेवा कमलसिंह, राहुल, पवन नाबा, पिता कमलसिंह सर.पर. माता रामकुवरबाई बेवा कमलसिंह नि. ग्राम भू. स्वामी

0.050

0.202

1

योग

0.305

2.529

230/29

12

पवन, होकम , संतोष पिता कालू, सावित्रीबाई बेवा कालू नि. ग्राम भू.स्वामी

0.305

2.529

1

योग

2.353

10.805

12

कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

16881/18-09-2017

1

-: अनुसूची:-

कमांक / भू-अर्जन/ 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 14 / अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में पाटनखुर्द तालाब निमार्ण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पाटनखुद एवं मुरारिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पाटनखुर्द तालाब का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-:अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील:- राजगढ़ पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर विवरण

स.क.

योग

असिंचित

सिंचित

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.336

0.506

0.830

1

पाटनखुर्द

2.302

2.612

0.310

2

मुरारिया

3.948

2.808

1.140

कुल योग:-

-:अनुसूची ( 2 ) : पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम पाटनखुर्द

प्रभावित भूमि

रकबा

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

योग

असिंचित

सिंचित

8

7

6

4

3

2

1

0.500

0.500

0.000

0.500

473/15

1 बीरम पिता अर्जुन, नारानीबाई पति बीरम जाति अ.जा.

0.500

0.500

0.000

0.500

1

योगः-

0.830

0.000

0.830

1.000

475/1/2

दिनेश पिता मदनलाल जाति भील

2

0.830

0.000

0.830

1.000

1

योगः-

0.003

0.003

0.000

3

3.000

473/18

0.003

0.003

0.000

बीरम पिता अर्जुन , जाति अ.जा. रोडजी पिता अर्जुन जाति अ.जा.

0.006

3.000

1

योगः-

1.336

0.506

0.830

4.500

3

महायोग:-

पाटनखुर्द तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम मुरारिया

1.010

1.010

0.000

1.619

221

1 जगदीश पिता दूंगा जांति अ.जा.

1.010

1.010

0.000

1.619

1

योगः-

0.003

0.003

0.000

0.667

287/2/2/2

2 इन्दरसिंह पिता कानिया जाति सौंधिया

0.003

0.003

0.000

0.667

1

योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5328

0.096

0.000

0.096

0.607

290/2

3 प्रेमसिंह पिता छीतर जाति सौंधिया

0.096

0.000

0.096

0.607

1

योगः-

0.253

0.253

0.000

0.614

287/2/2/3/1

4 घनश्याम पिता कानिया जाति सौंधिया

0.253

0.253

0.000

0.614

1

योगः-

0.130

0.130

0.000

0.401

288/2

5 गोपाल पिता कंवरलाल जाति सौंधिया

0.130

0.130

0.000

0.401

1

योगः-

0.379

0.379

0.000

0.379

289/5

6 जंगदीश पिता मोतीलाल जाति सौंधिया

0.379

0.379

0.000

0.379

1

योगः-

0.061

0.061

0.000

0.317

289/2/2

7 प्रेमसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया

0.061

0.061

0.000

0.317

1

योगः-

0.060

0.644

292/1

8 विजयसिह पिता छीता जाति सौंधिया

0.060

0.644

1

योगः-

0.096

0.096

0.000

1.770

292/2

9

बजेसिंह पिता घीसालाल, विष्णूप्रसाद पिता कालूसिंह जाति सौंधिया

0.096

0.096

0.000

1.770

1

योगः-

0.020

0.020

0.000

0.263

278/1

बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया

10

0.020

0.020

0.000

0.263

1

योगः-

0.020

0.020

0.000

0.264

278/4

11 मांगीलाल, नारायण पिता हीरालाल जाति सौंधिया

0.020

0.020

0.000

0.264

1

योगः-

0.020

0.020

0.000

0.263

278/5

अनोखबाई पिता भंवरलाल जाति सौंधिया

12

0.020

0.020

0.000

0.263

1

योगः-

0.130

0.000

0.130

1.436

291/1/2

मुकेश पिता मांगीलाल जाति महाज़न

13

0.130

0.000

0.130

1.436

1

योगः-

0.250

0.250

0.000

0.506

194/1/1

नारायणसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया

14.

0.250

0.250

0.000

0.506

1

योगः-

0.084

0.000

0.084

1.435

291/1/1

दिनेश पिता मांगीलाल जाति महाजन

15

0.084

0.000

0.084

1.435

1

योगः-

2.612

2.302

0.310

11.185

15

महायोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़. तहसील राजगढ़ जिला राजंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

16880/18-09-2017

-: अनुसूची:-

कमांक /भू-अर्जन / 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसर्के' संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 11 /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि

विवरण

स.क.

(2)

(1)

रोज्या

1

कुलयोग:-

-:अनुसूची ( 2) :-

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

कुल प्रभावित रकबा (हे.में.)

(3)

6.921

6.921

जिला:- राजगढ़ मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम - रोज्या

राजगढ़

तहसील:-

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

2

1

1 प्रेमबाई मनोहरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

2 बंशीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

3 देवीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

4 भंवरलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

किता

5 बालूसिह पिता रामनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

रकबा (हे .में.)

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हे.में. )

5

4

3

0.055

0.088

104/1/1

0.055

0.088

1

0.349

0.349

614/1/1

0.349

0.349

614/2/2

0.698

0.698

2

0.696

0.696

614/1/2

0.696

0.696

1

0.696

0.696

614/2/1

0.696

0.696

1

0.523

0.523

614/3/1

0.523

0.523

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5330

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

2

1

6 रामप्रसाद पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

7 रामचरण, बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

8 सुरेश पिता लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

9 रंगलाल पिता शिवनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

10 महेशकुमार पिता बापूलाल, मुकेश कुमार पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्राम. भू-स्वामी

किता

11 चंदरलाल , राधेश्याम , पिता शिवजी, पुत्री डालूबाई, सुगनबाई पिता शिवजी मु. भूलीबाई बेवा शिवजी मांगीलाल , फूलसिंह पिता सुखराम पुत्री भंवरीबाई, गुलाबबाई, मेहताबाई, जानीबाई पिता सुखराम, गोपाल देव्या जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

12 मांगीलाल, फूलसिंह पिता सुखराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

13 रामचंन्दर पिता जगन्नाथ, जसोदाबाई बेवा बापूलाल, कमलसिंह , कमलाबाई बेवा बापूलाल, धापूबाई, प्रेमबाई पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

14 कमलसिंह पिता बापूलाल ना. बा. सर. जगन्नाथ पिता बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

15 किशनलाल पिता रामलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

16

रामचन्दर, इन्दरसिंह, ग्यारसीबाई, छीतीबाई, मैनाबाई पिता श्रीलाल चतरीबाई बेवा श्रीलाल, मदनलाल पिता रूघनाथ, अमृतलाल, जगदीश पिता मोहनलाल गंगाबाई बेवा मोहनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

किता

रकबा (हे. में .)

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हे.में .)

5

4

3

0.523

0.523

614/3/2

0.523

0.523

1

0.095

0.095

106/1

0.095

0.095

106/2

0.190

0.190

2

0.082

0.082

104/2

0.076

0.076

105/2

0.040

0.088

72/2

0.198

0.246

3

0.005

0.076

105/1

0.083

0.083

104/1/2

0.114

0.114

78/4

0.202

0.273

3

0.100

0.152

95

0.190

0.190

88

0.290

0.342

2

0.013

0.013

89

0.025

0.025

90

0.025

0.025

91

0.063

0.063

3

0.015

0.025

92

0.020

0.164

87

0.089

0.152

93

0.124

0.341

3

0.139

0.139

81/1

0.038

0.038

83

0.177

0.177

2

0.051

0.051

82

0.051

0.051

1

0.109

0.139

81/2

0.013

0.013

84

0.122

0.152

2

0.051

0.051

146

0.040

0.544

147

0.091

0.595

2 5331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

रकबा (हे.में.)

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हे.में.) प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

5

4

3

2

1

0.240

0.772

198

17 रंगलाल, शिवनारायण, कुशालसिंह पिता लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.240

0.772

1

किता

0.075

0.696

327

18 दोलजी पिता अमरसिंह, कंकूबाई बेवा रामलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.075

0.696

1

किता

0.009

0.131

320/2

0.009 19 बालूसिह पिता धीरपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.131

1

किता

0.020

0.063

20

215/1

रामकंवरीबाई पिता बालू जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी

0.020

0.063

1

किता

0.024

0.114

503

21 कमलसिंह पिता दोलजी जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी

0.024

0.114

1

किता

0.009

0.131

कमलाबाई पति इन्दरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

320/1

22

0.009

0.131

1

किता

0.017

0.017

108/4/3

23 रामचरण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

0.038

0.038

107/4/3

0.045

0.089

77/1

0.100

0.144

3

किता

0.017

0.017

24 मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

108/4/1

0.017

0.017

1

किता

25

0.178

0.531

190

शिवनारायण, मनोहर पिता मांगीलाल , घीसीबाई बेवा मांगीलाल, नाथू धूलजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.007

0.089

142

0.185

0.620

2

किता

0.050

0.050

26

202/2/1

बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.050

0.050

1

किता

0.072

0.304

143

27 हजारी पिता धूलजी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

0.072

0.304

1

किता

0.076

0.076

28

103/4

रामप्रसाद, बापूलाल, आयोध्याबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.076

0.076

1

किता

0.051

0.051

108/3

29 प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

0.051

0.051

1

किता

0.040

0.084

244/2

0.021 30

0.021

शिवनारायण पिता नाथू जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

245/2

0.030

0.038

120/1

0.076

0.152

122

0.167

0.295

4

किता [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

5332

खसरा नंबर रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में .) प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

5

4

3

2

1

0.012

0.035

244/3/1

31 देवीलाल पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

0.065

0.190

96/2

0.019

0.019

120/2/1

0.010

0.010

245/3/1

0.106

0.254

4

किता

0.008

0.076

71/3

कन्हैयालाल पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

32

0.013

0.035

244/3/2

0.019

0.019

120/2/2

0.011

0.011

245/3/2

0.051

0.141

4

किता

0.200

1.012

12/1

हरिसिह पिता देवीलाल जाति अनुसूचित नि. ग्राम भू-स्वामी

33

0.200

1.012

1

किता

0.017

0.017

108/4/2

बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दॉगी ग्राम भू- स्वामी

34

0.033

0.038

107/4/2

0.050

0.055

2

किता

0.100

0.217

620/1

बंशीलाल पिता धुलीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

35

0.100

0.217

1

किता

0.190

0.228

246

बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

36

0.190

0.228

1

किता

0.430

1.430

10/1/1

कुमेरसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया ग्राम भू- स्वामी

37

0.430

1.430

1

किता

6.921

12.455

64

किता

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 14 सितम्बर 2017 क्रमांक 1108 - भू- भूर्जन- री - 1-16-17

-: सार्वजनिक अधिसूचना :-

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा , तहसील पेटलावद , जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची : -

खसरा क्रमांक

क्रं. जिला तहसील ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें. में)

0.30

30

1

पेटलावद नहारपुरा / 03

झाबुआ

0.01

38/3

2

0.07

38/4

3

0.12

213/1

4

0.02

199/3

5

0.09

199/4

6

200

0.17

7

0.16

204/1

8

0.18

400

9

0.00

401/5

10 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5334

क्र. जिला तहसील 11. झाबुआ पेटलावद 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें. में ) 399/4

0.06

नहारपुरा / 03

0.11

399/3

399/2

0.01

0.15

395/5

0.16

406/1

374/1

0.12

344/1

0.06

344/2

0.08

0.07

344/3

344/4

0.02

343/3

0.00

343/4

0.11

0.10

339/1

331

0.06

326

0.06

327

0.00

504/3

0.04

0.06

504/4

504/2

0.08

504/1

0.01

0.24

509

512

0.11

511

0.01

514

0.22

513/1

0.02

3.08

कुल योग:-

5335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

---: सार्वजनिक अधिसूचना: -

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची: -

खसरा क्रमांक

तहसील

क्रं. जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं.में)

0.24

509

1

पेटलावद नहारपुरा/ 03

झाबुआ

0.12

554

2

0.06

678

3

0.18

518

4

0.01

528

5

0.09

529/3

6

0.08

530

7

0.07

531/1

8

0.09

552/1

9

0.01

551

10

11

553

0.07

पेटलावद

झाबुआ

नहारपुरा /03

12

676

0.12

13

677/1

0.01

14

674/1

0.11

15

674/2

0.07

16

674/3

0.05

17

674/4

0.03

18

684/2

0.01

19

684/1

0.09

कुल योग:-

1.51 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5336

क्रमांक 1110- भू- भूर्जन- री- 1-16-17

--: सार्वजनिक अधिसूचना :-

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम उन्नई, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

क्रं.

खसरा क्रमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं .में)

209/1

1

0.04

पेटलावद उन्नई/03

झाबुआ

0.06

210

2

0.06

3

211

0.08

4

197/1

0.07

113

5

0.11

6

141

0.07

143

7

142

0.02

8

147/1

0.26

9

0.06

148

10

11

51

0.22

पेटलावद उन्नई/ 03

झाबुआ

12

50

0.17

13

166

0.02

14

165

0.03

15

160

0.12

16

162

0.07

17

161

0.05

18

157

0.17

19

156/2

0.01

कुल योग:-

1.69 5337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 1112 - भू- भूर्जन- री - 1-16-17

-: सार्वजनिक अधिसूचना:-

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम असालिया, तहसील पेटलावद , जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है , उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है , उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची : -

क्रं. जिला

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें. में )

374

1

0.03

असालिया /02

पेटलावद

झाबुआ

372

0.05

2

371

0.02

3

4

0.13

379/1

5

382/1

0.14

0.22

6

402

400

0.12

7

399

0.08

8

0.05

9

409

10

0.01

192/1 5338

क्रं. जिला तहसील

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी

हल्काक्रमांक

11

पेटलावद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें. में ) 201

0.23

असालिया /02

झाबुआ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

200/1

0.20

193/1

0.10

51/1

0.11

52

0.11

58/1

0.18

59

0.03

60

0.03

94/1

0.05

0.02

96

101/1

0.21

0.18

109

136

0.10

139

0.02

140

0.13

141

0.16

712

0.12

613

0.04

614

0.17

618

0.09

622/1

0.10

619/1

0.09

621/1

0.09

3.41

कुल योग :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5339 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 5 सितम्बर 2017 क्रमांक 3036 - भू- भूर्जन -2017

प्रकरण क्रमांक10 / अ-82/2015-16 / भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा अतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्त्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

तहसील- बाड़ी

ग्राम का नाम - सनखेड़ा

भूमि स्वामी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

क्र. ग्राम का नाम

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित कियेजाने वाले खसरा नं.

7

8

5

6

4

1

3

2

बारना 1

0.099

1.490

सनखेड़ा

गोविन्द सिंह ठाकुर आ. बारेलाल जाति पुर्विया नि. भू स्वामी

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ीजिला रायसेन

सिंचाई परियोजना की उप नहर हेतु 2 सनखेड़ा

0.073

1.902

164/3

रामसिंह आ. हरिराम ठाकुर जाति पुर्विया नि. ग्राम भू स्वामी [भाग 1 5340

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

क्रमांक 3037- भू- भूर्जन -2017

प्रकरण क्रमांक 13 / अ-82 / 2016-17 / भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिकः प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर )में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम पलकाश्री

तहसील- बाड़ी

भूमि स्वामी का नाम

क्र. ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

2

6

4

7

1.

5

8 3

0.267

बारना 1 पलकाश्री

110/1/2/1 110/3

0.209 0.922 1:133

दरयाव सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भूस्वामी

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ीजिला रायसेन

सिंचाई परियोजना की उप नहर हेतु

0.134

2 पलकाश्री

110/1/2/2 2.171

रामप्यारी बाई आ. जालम सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भूस्वामी

111/1 2.286 0.105

पलकाश्री खुमान सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भूस्वामी

111/2

0.101

2.287

पलकाश्री

3 4

चैन सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भूस्वामी 5341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 3078 - भू- भूर्जन-2017

बरेली, दिनांक 8 सितम्बर 2017 सार्वजनिक सूचना

प्रकरण क्रमांक 22 / अ-82/ 2015-16 /भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

ग्राम का नाम खिरिया

क्र.

भूमि स्वामी का नाम ग्राम का नाम

3

2

1

1 खिरिया अजय व अभिषक ना.वा. आ. बैदेहीशरण जाति विश्नोई निवासी उदयपुरा भूस्वामी 2 खिरिया ऋषिकुमार आ. मैथलीशरण जाति विश्नोई निवासी ग्राम भू स्वामी 3 खिरिया राजेन्द्र सिंह आ. मैथलीशरण जाति विश्नोई निवासी उदयपुरा भू स्वामी 4 खिरिया मुकुल आ. लक्ष्मीनारायण जातिविश्नोई नि. उदयपुरा भू स्वामी 5 खिरिया अशोक कुमार आ. शरदा प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूस्वामी

तहसील- उदयपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

8

7

6

5

4

0.220

3.678

50/1

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु 0.050

0.246 0.246

50/4/2 50/4/3

0.028

0.246

50/4/1

0.060

0.745

50/5

0.024

50/2/1 0.372 [भाग 1 5342

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

6 खिरिया

50/2/2 0.372 0.028

पंकज कुमार आ. शरदा प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूस्वामी

7 खिरिया

0.105

2.332

54/2/1/1/2

सीमा वेवा प्रतापसिंह, अनुज, श्रृद्वा, पूजा, दीपा आ. प्रताप सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

8 खिरिया

0.772 0.087

54/2/1/3/2/1

क्षमा देवी पत्नि रजनीश जाति ब्रा. निवासी उदयपुरा भूस्वामी

9 खिरिया

0.071

0.405

54/2/2

राजेश कुमार आ. परमू जाति चमार निवासी उदयपुरा भू स्वामी

खिरिया

10

0.052

0.809

58/2/1

परमू आ. श्यामलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी

11 खिरिया

0.076

0.405

58/2/2

प्रदीप आ. परमू जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी

खिरिया

12.

0.101

0.825

57/1/1

चन्द्रवती वि. कमलेश प्रसाद, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमा, संदीप कुमार, राजीव कुमार आ. कमलेश प्रसाद जाति कयस्त नि. ग्राम भूस्वामी

खिरिया

13

0.057

57/1/2 0.413

0.364 0.049

57/3/2

राजेन्द्र कुमार आ. नित्यगोपाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूस्वामी

खिरिया

14

0.081

57/3/1 0.874

राधावाई पत्नि माधोसिंह जाति रघुवंशी नि. भुऑरा भूस्वामी 5343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 3079- भू- भूर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 19 / अ-82/2015-16 /भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने ( 1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से पंरियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तों नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम निवाड़ी

क्र.

भूमि स्वामी का नाम ग्राम का नाम

1

2

3

1 निवाड़ी गोटीराम आ. नन्हे जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी 2 निवाड़ी द्वारका आ. नन्हे जाति नाई निवासी ग्राम भू झस्वामी 3 निवाड़ी कमलेश हि.1.07 एकड़, भगवत हि. 0.57 डेसीमल , गोवर्धन हि. 0.57 डेसीमल, प्रताप हि. 0.57 डेसी. आ. धरमू एवं छोटीवाई वेवा धरमू हि. 0.57 डेसी. जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी 4 निवाड़ी राममूर्ति आ. रामगोपाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी 5 निवाड़ी नरेश आ. हनमतसिंह, श्यामवाई वेवा हनमत सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी तहसील- उदयपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

8

7

6

4

5

0.060

0.939

25/1

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ीजिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु 0.062

0.939

25/2

0.070

1.069

26/1

0.002

0.809

26/2

0.050

27

2.229 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5344

6 निवाड़ी

0.052

32/2/1 0.481

कमला वाई वेवा बाबूलाल , सुभद्रावाई, ज्ञानवती वाई पुत्रीया बाबूलाल जाति नाई नि. ग्राम भूस्वामी

7 निवाड़ी

0.05

32/2/2 0.478

हक्की वाई वि. गंभीर सिंह हरीनारायण, सुमनवाई, शीला वाई आ. गंभीर सिंह जाति नाई निवासी ग्राम भू स्वामी

8 निवाड़ी

0.148

4.051

31/1

रघुवीर, अजबसिंह, जसमन सिंह, जीवन सिंह, अशोक , भावसिंह, आ. हल्कू सरजूवाई पुत्री हल्क राधावाई वेवा सीताराम हरनारायण, राजेश आ. सीताराम जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

निवाडी

9

0.121

0.879

46/1/1

रमेश आ. कोमल जाति मेहरा नि. चीचली तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर भूस्वामी

10 निवाड़ी

0.034

46/1/2 1.214

राजेश आ. अवधनारायण जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी

11 निवाडी

0.073

0.809

46/1/3

दमिया पुत्री वीरा जाति चमार निवासी ग्राम कानीवाड़ा भूस्वामी

12 निवाड़ी

46/1/4

0.021 0.064

0.405

46/2 1.214

चतुरनारायण आ. परमलाल जाति किरार निः ग्राम भू स्वामी

13 निवाड़ी

0.002

0.040

47/1/1

रामसेवक आ. भवानी सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी

14.निवाड़ी

0.081

1.886

47/2

डोमल सिंह ना.वा.आ. रामसेवक संर . पिता स्वयं जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी

15 निवाड़ी

0.003

0.433

51

राममूर्ति आ. रामप्रसाद जाति. रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी

16 निवाड़ी

0.076 0.029

0.591 0.437

52 53/1

भगवती वाई पत्नि रघुराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी

निवाड़ी

17

A

0.072

54. 3.565

केरा वाई वि. देवी सिंह , रमेश , महेश आ. देवी सिंह रामाजी रघुवर सिंह, वल्देव सिंह, आ. हरिसिंह जानकी वाई रम्पाबाई पुत्री हरिसिंह हि. 0.98 पैसे रामदयाल आ. हरिसिंह हि. 0.11 पैसे जाति रघुवंशी नि. ग्राम भू स्वामी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

5345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 14 अगस्त 2017

क्र. 11683 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

( ग) ग्राम- नौगांवबुजुर्ग

(घ ) अर्जित रकबा-22.404 हेक्टेयर.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में) खसरा क्रमांक

(2)

(1)

1.360

561

0.675

534/1

0.780

536

0.070

528/1

0.250

909/4

528/2

0.060

0.240

909/3

528/3

0.323

0.230

909/1

0.200

528/4

0.305

907

0.230

909/2

0.750

910/1

0.620

910/2

0.180

911/1

911/2

0.050

0.110

912/2/4/1

1.360

912/1

0.450

925

914/1

0.130

0.130

914/2

(2)

(1)

914/3

0.130

0.130

914/4

1.360

913

924

0.030

0.050

930

0.250

1106/959/2/2/1

0.350

1106/9/2/2/1

0.060

978/1

0.085

979/1

0.380

980/1/1/1

984/3/2/1

0.150

0.700

984/3/2/3

0.200

984/3/2/2

0.143

986/2

0.200

987/1

0.760

988

0.065

989/1

0.270

989/2/2

0.220

1013/1/1

0.050

1013/3/1

0.030

1013/3/2

0.030

1013/4/1

0.310

990/1

0.040

991/1

0.070

991/2

0.200

992

0.730

994/2

0.400

994/3

0.025

929/1/3

0.092

929/1/6

929/2/2

0.024

1.000

931

0.200

873/1/1

932/1

0.155

0.030

932/2/1/2

0.025

932/2/1/3

0.017

932/2/1/4

932/2/1/3

0.007

933/7

0.300

0.400

948/2/2

0.018

948/2/3

0.250

962/1

962/2

0.290 5346

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

(2) (1)

0.320 962/3

0.150 962/4

0.600 960/2/1

0.160 960/2/2/2

960/2/2/1

0.100

0.036 972/4

972/2 मिन-77, 78 , 79

एवं 80/972/3/2, 972/4 ,

972/5/2

0.038 972/2मिन-76 एवं

81/972/3/2 , 972/4

0.019 972/5/2

972/2मिन-82, एवं

83/972/3/2 , 972/4 ,

0.020 972/5/2

972/2 मिन-87 एवं

89/972/3/2 , 972/4 ,

0.018 972/5/2

0.250 1106/959/1/1

0.074 929/3/2

0.100 926/2

929/2/4

0.037

0.060 929/3/6

0.375 926/3

0.066 929/1/5

0.189 929/2/1

0.063 929/3/1

0.425 926/4

0.060 929/1/4

0.037 929/2/3

929/3/7

0.115

0.037 929/4/1/1

0.060 929/4/2

0.038 982/2/1/1/2

0.017 932/2/1/1/1/1

0.011 932/2/1/1/1/3

0.022 932/2/1/1/1/2

0.020 932/2/1/1/2

0.012 982/2/1/1/1

972/2

मिन-84/972/3/2

0.009 972/4 , 972/5/2

972/2मिन-88 , एवं

86/972/3/2 , 972/4 ,

(2)

(1)

0.018

972/5/2

972/2मिन-71/

972/3/2 , 972/4 ,

0.012

972/5/2

0.090

974/1

0.017

986/1

योग : 22.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार , दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. 12880 - भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-धार

(ग) ग्राम-तिरला

(घ) अर्जित रकबा-18.338 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जन हेतु प्रस्तावित

रकबा ( हे. में) क्रमांक

(2)

(1)

0.420

25/1

1.410

25/2

0.570

42

0.260

26

27

1.660

28/1

0.980

0.980

28/2

0.620

33

0.060

37/2

0.850

98 भाग 1 ]

5347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

(2)

(1)

3.100

34

41

0.185

0.020

95

0.040

96/1

96/4

0.480

0.940

97

0.320

99

100

0.620

101

1.040

128

0.008

142

0.560

143

0.050

0.135

146/3

0.460

154/2/1

154/2/2

0.110

0.550

156/1

0.290

156/3

0.005

155

0.375

156/2

158

0.510

0.230

159/1

0.240

159/2

164

0.040

0.220

165

योग : 18.338

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12884- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- मतलबपुरा

(घ) अर्जित रकबा-3.360 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )

(1)

(2)

0.080

11

12/1

0.250

0.640

13

14/3

0.690

0.140

15

19/1

0.140

0.190

19/2

20/2

0.300

51/1

0.090

21

0.120

23/1

0.570

0.150

23/8

योग : 3.360

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 12886- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग ) ग्राम- नौगाँवबुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.228 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में) (1)

(2)

0.010

460/2

460/3

0.020 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5348

(2)

(1)

0.126

459

0.182

468/2

0.075

468/1/3

0.070

468/1/4

क्र. 12888 - भू- अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

0.010

469/1/1

अनुसूची

0.025

469/1/2

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.035

469/1/3

0.014

470/1/1

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

0.030

933/1/1

(ग ) ग्राम- नौगांवबुजुर्ग

0.011

933/2/1

(घ) अर्जित रकबा-1.540 हेक्टेयर .

0.050

933/2/2/1

खसरा

0.091

933/3

क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

0.091

933/4

0.710

559

0.075

933/5

0.250

558/3

0.075

933/6

558/2

0.250

558/1

0.310 0.072

932/1

556/4

0.012

932/2/1/2

0.020 योग : 1.540 0.011

932/2/1/3

0.015

932/2/1/1/1/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.

0.010

932/2/1/1/1/3

0.004

932/2/2

0.009

932/2/1/1/1/2

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

0.009

932/2/1/1/2

0.015

948/2/2

0.005

946/2/1/1

0.036

948/1

0.040

948/2/1

योग : 1.228

क्र. 12890- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" नागदा- धार गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्रमांक 31 ) के निर्माण हेतु. "

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- धार

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. , इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

5349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- चिकल्या

(घ ) अर्जित रकबा-2.504 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(1)

(2)

0.015

394/5

0.124

394/6

0.057

394/7

0.026

394/8

0.254

422/4

0.650

423/1

0.150

424/7

0.088

424/8

0.088

424/13

0.170

424/19

0.045

424/17

0.720

429/3

0.117

432/8

योग : 2.504

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु..

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार- इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12892 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- ज्ञानपुरा

(घ) अर्जित रकबा-3.940 हेक्टेयर.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

खसरा क्रमांक

(1)

(2)

0.240

6/2

0.250

7/1

0.110

7/2

0.390

12

13/1

0.150

0.250

20/1

20/2

0.080

0.230

25/1/3

0.230

25/2

0.320

25/3

0.220

25/5/1

0.290

26/1

0.230

36/1

0.060

46/1/1

0.300

51/3

52/1/2/2

0.010

0.170

52/1/1

52/2/1

0.230

0.150

52/2/2

50/3

0.030 योग : 3.940

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालक इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार - इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5350

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 03- अ-82 - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ ग्राम- बोडा ( वोडा माइनर, वोडा सब -माइनर ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.468 हेक्टर.

अर्जित रकबा भूमि का खसरा

(हेक्टेयर में) न.

(2)

(1)

0.138

569/1

0.125

567

0.108

566

0.202

563

0.088

561

0.065

558

0.137

559

0.164

542

0.094

543

0.140

418

0.020

419

0.025

423/1

0.025

423/2

0.020

420

0.089

421

0.010

399

0.058

400

0.081

393

0.038

392

0.050

391

0.054 390

0.065 389

0.025 388

(2)

(1)

0.002

383

0.192

572

0.140

578/2/1

0.012

579

0.138

580

0.090

581/1/1

0.098

581/1/2

0.146

623/2/1

0.094

623/2/2

0.220

622

0.005

626

0.105

618

0.225

617

0.005

612

0.060

632

0.090

634

0.025

635/1

योग . 3.468

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेडमध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05 -अ- 82- भू-अर्जन-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- सीगोन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.352 हेक्टर .

भूमि का खसरा

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) न.

(2)

(1)

0.010

415

0.050

414/1 5351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.098

414/2

0.010

413

0.184

398

योग .. 0.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ- 82 - भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- दउवनपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.987 हेक्टर.

भूमि का खसरा

न.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.034

92

0.137

76

0.130

73/क

0.081

74

0.008

71 /क/ 1

0.090

70

0.135

66

0.008

65

0.095

59

0.173

56

0.008

55/ख

0.070

54

0.018

40/क

योग .. 0.987

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82 - भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ ग्राम- बंधीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.973 हेक्टर.

भूमि का खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.045

14/क

0.175

13/क

0.185

13/ख

0.197

15

0.010

17

0.082

18/2

0.015

19

0.160

11/क

9

0.180

4

0.071

0.078

3/क/ 1

0.005

3/क/3

1

0.020

0.210

273

0.010

270

0.005

238

0.008

237

236

0.071

231

0.138

232

0.015

0.008

230

0.028

229

228

0.132 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5352

(2)

(1)

0.060

225

0.065

208

1.973

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09 - अ- 82 - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ ग्राम- नंदनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.006 हेक्टर .

भूमि का खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.221

166/ख

0.295

167

0.008

171

0.021

170

0.245

172

0.163

446

0.013

445

0.238

421

0.013

448

0.138

441

0.034

425

0.127

440

0.122

436

0.112

435

0.184

432

0.021

460

0.130

490/1

0.069

490/2

(2)

(1)

0.069

490/3

0.005

500

0.080

493

0.020

496/1

0.060

496/2

495

0.135

0.030

521

0.079

522

0.123

520

0.130

525

0.055

530

0.029

529

0.005

527

0.070

528/क

0.095

528/ख

0.002

556

0.113

557

0.006

561/ख

0.040

559

560

0.160

0.019

718/560

0.010

554

0.053

655

0.253

656

0.050

661

0.019

660

0.071

659

649

0.455

0.293

592

593

0.025

0.197

594

0.005

595

0.214

612

0.058

598

0.322

290 .

0.073

605/1

0.102

605/2

606

0.108

0.219

287

6.066

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

5353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

प्र. क्र. 10 - अ- 82- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- कीरतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.236 हेक्टर.

भूमि का खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.148

901/1

0.206

901/2

0.022

901/3

0.010

906/2

0.070

902/1

0.081

902/2

0.088

903

0.148

898

883/ख

0.175

0.064

871

0.170

868

0.138

860

865

0.017

864/क

0.200

0.006

858/क

0.006

857

0.294

954/1

0.295

954/2

0.445

836/ख/ 1

0.235

836/ख/2

0.010

836/ख/3

0.005

644/ख

0.060

643/1

0.100

592

0.269

591

(2)

(1)

0.046

594/क/ 1

0.205

594/क/2

0.010

594/क/3

0.005

603

0.271

595

0.100

600

0.021

599

0.005

611

0.138

612

0.015

498/क/2

0.015

498/ख/2

0.106

493/क

0.016

492

0.194

490

0.115

442

0.130

443/1

0.006

443/2

0.230

444

486/3

0.006

445/क/1

0.094

445/क/2

0.120

0.090

447/1/ख

447/2/ख

0.083

0.078

448

0.211

71/1/क

0.080

71/1/ख/1

0.045

71/1 /ख/2

0.136

60

0.026

62

0.172

61

0.199

59

0.006

58

योग .. 6.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भन्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5354

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्र. B-4809-दो- 2-43-2017 .- श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 2 से 5 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-6592-दो-2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 26 अगस्त 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में 27 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनःपदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-6596-दो- 2-14-2013 .- श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 3 से 5 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनःपदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-6598-दो-2-18-2015 .- श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी का दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 से 17 अगस्त 2017 तक दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. E-6602-दो-2-32-2014.-श्री आर . के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 20 जुलाई 2017 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनःपदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 6604- दो-2-47-2010.- श्री आरः एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय मण्डला को मण्डला पुनःपदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 6607- दो-2-29-2014.- श्री एस. एस. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2017 तक दोनों सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में 2 एवं 3 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

5355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस . गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय मुरैना को मुरैना पुनःपदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . एस. गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. E-6676-दो-3-130-2009.-श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी , उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 एवं 10 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई,. उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 05 सितम्बर 2017

क्र. 1095- गोपनीय- 2017- चार-12-31-72 ( भाग- चार- ए) .-कुमारी अपूर्वा ताम्रकार, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भोपाल की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " खण्डवा ( मध्यप्रदेश ) " के स्थान पर " रायसेन ( मध्यप्रदेश ) " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1097 - गोपनीय- 2017- चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए) .- श्री दिलीप सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 बैहर जिला बालाघाट की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " होशंगाबाद एवं भोपाल (मध्यप्रदेश ) " के स्थान पर " भोपाल ( मध्यप्रदेश ) " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र. 1099-गोपनीय- 2017- चार-12-31-72 ( भाग-चार- ए) .- श्रीमती शक्ति वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , कटनी की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) " के स्थान पर " उमरिया ( मध्यप्रदेश ) " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. 1129-गोपनीय- 2017-दो-2-1-2017.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, जिला जज ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, प्रभारी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से पदस्थ करते हैं. उक्त पदस्थापना, वर्तमान प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर श्री गौरी शंकर दुबे के अवकाश पर होने के कारण की जा रही है .

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के नियमित पदधारी के अवकाश से लौटने पर श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान , जिला जज ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , ग्वालियर वृत्त , ग्वालियर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5356

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 11 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 08- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर - झांसी मार्ग से घाँघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी . शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू- अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है :

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)

(4) (2) डबरा

(1) ग्वालियर

(3) घौंघा संलग्न सूची 1.340 अनुसार 1.340

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक (म . प्र. ) सड़क विकास निगम ग्वालियर.

(6) ग्वालियर - झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन + पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

बिलौआ घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घोंघा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

खसरा नं.

स. क्र.

(2) (1)

59 1

173 2

60 3

61 4

62 5

64 6

65 7

66 8

67 9

68 10

कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हेक्टे. )

(3)

रिमार्क (4)

0.050

0.020

0.030

0.040

0.010

0.050

0.030

0.040

0.010

0.010 5357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.010

69

11

0.020

-70

12

0.050

72

13

0.025

101/1

14

0.025

101/2

15

0.040

120/1

16

0.040

120/2

17

0.040

144

18

0.020

142

19

0.030

143

20

0.030

146

21

340

0.110

22

0.030

150

23

0.030

151

24

0.010

172

25

0.060

391

26

0.100

394

27

0.030

356

28

0.020

152

29

0.030

174

30

0.050

175

31

0.060

202

32

0.040

203

33

0.050

204

34

0.050

205

35

0.040

351

36

0.010

388/1

37

1.340

योग .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09- अ - 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर- झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5358

शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू- अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है :

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(1)

(2) डबरा

ग्वालियर

(3) बांसी संलग्न सूची 0.960 अनुसार 0.960

संभागीय प्रबंधक (म. प्र. ) सड़क विकास निगम ग्वालियर.

ग्वालियर- झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन + पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

ग्राम बांसी, प. ह. नं. 07, तहसील डबरा , जिला ग्वालियर बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बांसी के प्रस्तावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हेक्टे. में )

रिमार्क (3)

(2)

खसरा नं. (1)

0.030

0.030

3 मिन-1 3 मिन-2

0.040

4/1

0.040

4/2

0.080

5

0.060

39

0.080

40

0.050

9

0.200

10

0.040

12/1

0.030

12/2

0.080

0.200

14मिन-1 44

0.960

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ- 82-16-17 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर - झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ . टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी .

5359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है :

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)

(4) (2) डबरा

(1) ग्वालियर

(3) लदेरा संलग्न सूची 0.960 अनुसार 0.960

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर. (5) संभागीय प्रबंधक

ग्वालियर-झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ . टी . योजना में दो लेन + पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

बिलौआ घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लधेरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

खसरा नं.

स. क्र.

(2) (1)

443 1

447 2

461 3

462 4

463 5

464 6

467 7

458 8

459 9

468/1 10

468/2 11

944 12

950 13

951 14

952 15

953 16

954 17

958 18

961 19

465 20

466 21

470 22

472 23

471 24

476 25

रिमार्क (4)

कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हेक्टे. ) (3)

0.020

0.010

0.010

0.120

0.010

0.040

0.020

0.020

0.010

0.010

0.020

0.010

0.010

0.020

0.020

0.010

0.040

0.020

0.100

0.040

0.100

0.040

0.020

0.020

0.030 5360

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

(2) (1)

477 26

27

977/1 28

977/2

977/3 29

977/4 30

977/5 31

982/1 32

33

982/2

982/4 34

979 35

(4)

(3)

0.030

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.030

0.030

0.030

0.020

योग . 0.960

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. ग्वालियर- झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ. टी. योजना में दो लेन पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन किया जाना है. संबंधित विभाग द्वारा धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट संलग्न कर उल्लेख किया गया है, कि प्रस्तावित योजना से सामाजिक परिवेश पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि क्षेत्र की जनता सुचारू आवागमन एवं अच्छी सड़क से लाभान्वित होगी. शासन की महत्वकांक्षी एवं आमजन के लिये लाभाकारी योजना को क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया है :

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)

(2) डबरा

(1) ग्वालियर

(3) लखनपुरा

(4) 0.350 0.350

संलग्न सूची अनुसार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर.

(6) ग्वालियर-झांसी मार्ग से घोंघा वाया बिलौआ मार्ग का बी. ओ . टी. योजना में दो लेन +पेहड/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

बिलौआ घौंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लखनपुरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

खसरा नं.

स.क्र.

(2) (1)

288 1

280 2

3

290 कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हेक्टे. )

रिमार्क (4)

(3)

0.010

0.030

0.020 5361 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2017

(2)

(3)

(4) (1)

0.010

298/1

4

5

0.010

298/2

298/3

0.010

6

7

301

0.010

302

0.010

8

0.010

303

9

0.010

304

10

306

0.040

11

0.020

319

12

320

0.020

13

0.020

321

14

0.010

325

15

0.010

326/1

16

0.010

326/2

17

0.010

18

395

471

0.030

19

0.010

20

474

0.020

475

21

0.020

504

22

0.350

योग .

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 12 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 09 - अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) के तहत तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है , इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. अतः अधिनियम की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.500

(1) छतरपुर

(2) छतरपुर

(6) तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.

(3) पहाड़गांव (पूरक)

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

5362

प्र. क्र. 10- अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) के तहत तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है , इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. अतः अधिनियम की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

3.100

(2) छतरपुर

(1) छतरपुर

तरपेड़ बांध परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर.

(3) गहरवार (पूरक)

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 026- अ- 82- वर्ष 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

करही

पवई

पन्ना

निजी भूमि रकबा 10.96 है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

एवं शासकीय भूमि रकबा 1.410 है .

कुल रकबा 12.37 है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2017

भाग 1 ]

प्र. क्र. 027- अ- 82- वर्ष 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

पन्ना

पवई

कृष्णगढ़

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

एवं शासकीय भूमि रकबा 1.063 है . निजी भूमि रकवा 9.589 है. कुल रकबा 10.652 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 September 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-09-29.39.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-09-29.39.Ordinary.