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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 06 October 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
40
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-10-06.40.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्र द श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2017- आश्विन 14 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2017

क्र. ई- 5-480- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस . , प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त द्वारा दिनांक 6 अगस्त से 1 सितम्बर 2017 तक सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 2 से 23 सितम्बर 2017 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-691 - आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5365

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.

5366

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-992 - आयएएस- लीव- 5-एक.- ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश राज्य, सूचना आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. ई- 1-324-2017-5-एक. श्री मुकेश चन्द गुप्ता , भाप्रसे (1998) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई- 5-577 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 20 से 28 सितम्बर 2017 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे, विकअ-सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-683 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल , भाप्रसे, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को दिनांक 9 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री कवीन्द्र कियावत , भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2017

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई . - 5-831 - आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस. , तत्कालीन अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ( वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग- पूल ) को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 17 जुलाई से 31 अगस्त 2017 तक, छियालीस दिन के अनुक्रम में दिनांक 1 सितम्बर से 30 नवम्बर 2017 तक इकसठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-913 - आयएएस- लीव-5-एक.-( 1 ) श्री हरजिंदर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-1020- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री अदीति गर्ग, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा ( वर्तमान में असिस्टेंट सेक्रेटरी, भारत सरकार ) को फेज II प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त 2 से 11 अक्टूबर 2017 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री अदीति गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5367 (3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अदीति गर्ग अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. ई. - 5-546- आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) श्री आई . सी. पी. केशरी , विशेष आयुक्त, ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 2017 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. सी. पी. केशरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त, (समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-593 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग को दिनांक 7 से 20 दिसम्बर 2017 तक चौदह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[ भाग 1 5368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

क्र. ई- 1-313-2017-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान

पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (2)

(3)

(4) (1)

1 श्री फैज अहमद किदवई ( 1996 ) , पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.

प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह - आयुक्त , मंडी, भोपाल.

2

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.

श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ( 1998 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश, मंत्रालय.

3

अपर सचिव म. प्र . शासन.

सचिव , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.

डॉ. मसूद अख्तर (2002 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .

4

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.

श्री रवि डफरिया (2006) , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग,

भोपाल.

2. उपरोक्तानुसार श्री फैज अहमद किदवई द्वारा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड - सह - आयुक्त, मंडी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मंडी भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मंडी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे ( 2008 ) , संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग घोषित किया जाता है.

क्र. ई- 1-325-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

1

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अशोकनगर.

श्री सुरेश कुमार ( 2010 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण , ग्वालियर .

5369 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(4)

(3)

(2)

(1)

2

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, टीकमगढ़ .

श्री बी. विजय दत्ता (2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा महाप्रबंधक (कार्मिक) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (अति. प्रभार) .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 3 श्री मोहित बुन्दस ( 2011 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल.

अपर कलेक्टर, भोपाल ( इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/ 247/2017 5/एक, दिनांक 26 जुलाई 2017, जिसके द्वारा श्री मोहित बुन्दस की पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना के पद पर की गई है , एतद्वारा निरस्त की जाती है) .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 4

कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम, भोपाल.

डॉ. फटिंग राहुल हरिदास ( 2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.

5

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना.

सुश्री सोनिया मीना (2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , उमरिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. एफ- 23-66-1999-4- पच्चीस.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 16 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अगस्त 2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय सतर्कता ' एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया था , जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(2 ) सरल क्रमांक 03 पर श्री बाबूलाल गौर, मान. विधायक के स्थान पर श्री भूपेन्द्र सिंह , मान . मंत्री मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग एवं सरल क्रमांक 04 श्री ज्ञान सिंह, मान. सांसद के स्थान पर श्री लाल सिंह आर्य, मान. राज्यमंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग , मध्यप्रदेश शासन को समिति में सदस्य नियुक्त किया जाता है. शेष आदेश यथावत् है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशकृत तिवारी , उपसचिव.

[ भाग 1 5370

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्र. एफ- 10-01-2016- बी- ग्यारह. चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिये मेसर्स नियो कार्प इंटरनेशनल लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार ( मध्यप्रदेश ) को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषित किये जाने की कालावधि और " एक वर्ष" के लिये बढ़ायी जाये.

अतएव , मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, 1978 ( क्रमांक 32 सन्1978 ) की धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक एफ-10-01-2016- बी- ग्यारह, दिनांक 4 अक्टूबर, 2016 की प्रवर्तन कालावधि के दिनांक 4 अक्टूबर , 2017 से और " एक वर्ष " की कालावधि के लिये निम्न शर्त पर और बढ़ायी जाती है कि:-

( i ) सहायता उपक्रम अवधि में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को कम्पनी द्वारा नियमित रूप से ब्याज का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा.

साथ ही

उक्त प्रयोजन के लिये जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा -2 में शब्द " एक वर्ष " के स्थान पर " दो वर्ष " प्रतिस्थापित किया जावे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्र. एफ 10-1-2016- बी- ग्यारह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-01-2016- बी- ग्यारह , दिनांक 4 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

Bhopal the 14th September 2017

No.F- 10-01-2016- B - XI .- WHEREAS , the State Govt. is satisfied that the purpose for which relief was given to NEO CORP INTERNATIONAL LIMITED , PITHAMPUR DISTT . DHAR ( MADHYA PRADESH ) Still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said industry to be a relief Undertaking for a further period of one year .

NOW , THEREFORE , in exerice of the power conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram (Vishesh Upabandh) Sanshodan Act , 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby extend the period of operation of the Notification No. F. 10-01 /2016-B - XI , dated 4th October 2016 for a further period of one year . from 4th October 2017 on following conditions .

(i ) Company shall pay interest reqularly to the bankers/finacial Institutions during period of relief Undertaking.

and also

AMENDMENT

In the said Notification in paragraph 2 for the words "One Year the Words " " Two Year " Shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

V. K. BARONIA Dy . Secy .

5371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. 1682-2017-ए- ग्यारह. बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् गृह परियोजना, डोंगलिया , जिला खण्डवा के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4976 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4976 के प्रमाण- पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 30 अगस्त 2017 से 29 अक्टूबर 2017 तक के लिये छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) कीअपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत- कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. 1751-2017 -ए- ग्यारह .- बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लिमि. विंध्याचल , जिला- सिंगरौली के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4656 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 4656 के प्रमाण- पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 2 सितम्बर 2017 से 1 अक्टूबर 2017 तक के लिये छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .

4. नियत- कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्र. एफ- 1-113-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, एत्द्वारा , श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, सेनानी 7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल को संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षण में 25 सितम्बर 2017 से 13 अक्टूबर 2017 तक U.S.A. में आयोजित International Visitor Leadership Programme for a three week Programme entitled "Combating Transnational Security Threats " कार्यक्रम में सम्मिलित होना है. उक्त कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त दिनांक 14-16 अक्टूबर 2017 तक तीन दिवस एक्स इण्डिया अवकाश की अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

[ भाग 1 5372

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक , विसबल, पुलिस मुख्यालय म. प्र. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास , अवर सचिव.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रुप से सेनानी 7वीं वाहिनी, विसबल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (4) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2017 (5 ) अवकाशकाल में श्री आशुतोष प्रताप सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष प्रताप सिंह , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. एफ 3-23-2017 - छः .- राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में स्थित विरासती शासकीय देवस्थानों के जीर्णोद्धार के लिये निविदा प्रक्रिया से छूट देते हुये, लोक निर्माण विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने हेतु निर्धारित 9 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क पर इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चर हेरिटेज ( INTACH ) को जीर्णोद्धार कार्य की एजेंसी बनाई जाकर इस संस्था से निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र. एफ 1 (ए) 187-91-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री राजेश चावला, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक , जे. एन. पी. ए. सागर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 10 व 16-17 सितम्बर 2017 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक के विस्तार वर्ष 2017 के अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर यात्रा सहारनपुर (उ. प्र. ) भ्रमण हेतु दस दिवस अवकाश नगदीकरण सहित अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. श्री राजेश चावला, भापुसे स्वयं

(2 ) उक्त स्वीकृति मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 17 दिनांक 22 अगस्त 2017 के द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ दी जाती है. समय- समय पर विभाग द्वारा जिन स्थानों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया जायेगा उसके विवरण इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चर हेरिटेज ( INTACH ) को भेजे जावेंगे . संस्था से इसका विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति ( कार्य आदेश ) जारी किया जावेगा. इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्टर हेरिटेज ( INTACH ) से इस अनुरुप एक एम. ओ . यू. भी सम्पादित किया जावेगा.

2. श्रीमती सुनीता चावला पत्नी

3. कार्तिक चावला पुत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेश चावला, भापुसे का कार्य श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2017 (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे, को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जे. एन . पी. ए. सागर, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

फा. क्र. 1-1-2002-4007-2017- इक्कीस. ब ( एक ) . राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 11 सितम्बर 2017 को मान्य करते हुए श्री श्याम सुन्दर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना ( म. प्र. ) का त्याग पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2017 से स्वीकृत करता है.

(4 ) श्री राजेश चावला, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, श्री जे. एन. पी . ए. सागर, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना , प्रमुख सचिव.

5373 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

संशोधित आदेश

(2)

(3)

(1)

भोपाल, दिनांक 22/23 सितम्बर 2017

2 श्री राघवेन्द्र कुमार शर्मा (जन्मतिथि 15-12-1962 )

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताए किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 4021-2017 - इक्कीस. ब ( दो ) .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का सं. 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों/ अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये मुरैना सत्र खण्ड के तहसील जौहरा एवं तहसील सबलगढ़ के लिये एतद्वारा , नियुक्त

करता है:-

पद (3)

नाम (2)

क्र. (1)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव..

1 श्री संजय कुमार गुप्ता (जन्मतिथि 5-9-1973 )

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील जौहरा , जिला मुरैना.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. 2199-2629-2017- पचास- 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में , कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन के प्रयोजन के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-

अनुसूची

जिले के नाम

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम क्र.

किशोर न्याय बोर्ड का नाम और उसका मुख्यालय

(4)

(3)

(1)

(2)

देवास

देवास

1

श्रीमती कविता इवनती , JMFC

इंदौर

इंदौर

2

उज्जैन

उज्जैन

3

4

शाजापुर

श्रीमती विनीता गुप्ता , JMFC कु. पुनीता चौहान , JMFC श्रीमती मंजू सिंह , JMFC

शाजापुर

No. 2199-2629-2017 - L- 2. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column No. (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column ( 3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely

SCHEDULE

S.No.

Name of the

District

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

Name of the Principal Magistrate & Designation (4)

(3)

Dewas

Smt . Kavita Iwnati , JMFC (2) Dewas

(1) 1 5374

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(2)

(1)

2

Indore

3

Ujjain

4

Shajapur

(4)

(3)

Indore

Smt . Vinita Gupta, JMFC

Ku . Puneeta Chauhan , JMFC

Ujjain

Smt . Manju Singh , JMFC

Shajapur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा , उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्र. - 99 - स्था. निर्वा. - मण्डी- 167-2017 .- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 178 - छतरपुर , जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 आमखेरा के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार श्री सुक्का पिता श्री परमा अहिरवार, पता ग्राम परापट्टी, कृषक सदस्य के रूप में सम्यरूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :-

क्र.

निवाचित सदस्य का नाम

पता

पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

(2)

(1)

1

श्री सुक्का पिता श्री परमा अहिरवार

(4)

(3)

कृषक सदस्य

ग्राम परापट्टी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश .

क्र. - 100- स्था. निर्वा.-मण्डी- 156-2017:- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 181 - बकस्वाहा, जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 बाजना के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार श्री गनपत पिता जुगला, पता ग्राम निमानी, तहसील बकस्वाहा, कृषक सदस्य के रूप में सम्य्करूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :-

क्र.

निवाचित सदस्य का नाम

पता

पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

(1)

(2)

1

श्री गनपत सिंह जुगला

(4)

(3)

कृषक सदस्य 02-बाजना

ग्राम-निमानी, तहसील बकस्वाहा जिला- छतरपुर, मध्यप्रदेश.

क्र. - 101 - स्था. निर्वा.-मण्डी- 156-2017 .- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 179 , राजनगर, जिला छतरपुर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 08 खर्गेही के उपनिर्वाचन 2017 में निम्नानुसार श्री देवराज सिंह यादव, पता ग्राम पोस्ट टिकुरी ( छन्नापुरवा) कृषक सदस्य के रूप में सम्य्करूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं :-

निवाचित सदस्य का नाम क्र.

पता

पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

(2)

(1)

श्री देवराज सिंह यादव 1

(4)

(3)

कृषक सदस्य 08 -खर्रोही

ग्राम-पोस्ट टिकुरी ( छन्नापुरवा ) , तहसील राजनगर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

भाग 1 ]

5375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 1561 - प्रका. - भू-अर्जन-2017-18-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- सहिजना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.264 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.026

11

0146

79

0.050

72

0.004

73

0.026

84

0.012

169

योग .. 0.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अंतर्गत सहिजना माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1563 - प्रका.- भू-अर्जन-2017-18- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- बड़ागांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.237 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2426

0.108

0.054

2427

0.060

2434

0.015

2377

योग .. 0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अंतर्गत बघमड़ा माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1565 - प्रका.- भू-अर्जन-2017-18- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित [भाग 1 5376

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

खसरा नं .

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

पूरक अनुसूची

अ-निजी पट्टे की भूमि

(1 ) भूमि का वर्णन-

8

0.006 (क) जिला-रीवा

0.271

38

(ख) तहसील-गुढ़

0.014

39

(ग ) ग्राम- शिवपुरवा -601

0.010

40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर.

0.008

78

खसरा नं.

0.072

79

0.009

125

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.110

126

515

0.052

0.005

139

0.028

569

0.068

140

0.090

467

142

0.041 0.040

465

135

0.015

150

0.037 योग .. 0.210

151

0.035

0.003

168

0.031

169

0.047

138

0.046

136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई नहर के अंतर्गत शिवपुरवा माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

0.069

134

0.011

156

0.908

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

ब. म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.000 रीवा , दिनांक 13 सितम्बर 2017

0.908

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1570- प्रका. - भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) ग्राम- भड़री

पत्र क्र. 1572 - प्रका.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.908 हेक्टेयर.

5377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

भाग 1 ]

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ ग्राम-जमुना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.483 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.011

207

0.041

370

0.004

208

0.084

372

0.005

369

0.023

211

0.011

212

0.038

367

0.001

368

365

0.021

0.047

364

0.077

361

0.003

237

0.030

243

0.038

242

0.037

247

0.044

249

0.028

251

0.001

294

0.032

296

287

0.027

288

0.011

0.014

289

0.009

282/770

0.001

283/771

282

0.010

0.011

283

0.003

279

0.031

276

0.043

275

0.001

309

0.013

273

(2)

(1)

311

0.036

312

0.006

0.038

681

0.015

680

682

0.037

0.008

679

0.114

694

0.094

699

0.002

664

0.026

663

0.032

662

661

0.027

660

0.055

0.017

417

418

0.024

0.017

419

421

0.037

0.091

423

429

0.009

0.030

472

471

0.016

0.027

470

0.001

468

0.021

469

466

0.096

0.026

462

0.001

461

463

0.001

0.037

499

0.120

498

506

0.011

0.015

518

517

0.051

0.021

508

0.074

516

0.010

515

0.101

524

523

0.090

538

0.047

0.071

539

0.080

543

0.068

560

0.006

546/777

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 2.456 5378

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(2)

(1)

ब. म. प्र. शासन की भूमि

371

.0.009

0.010

684

0.008

557

ब-म. प्र . शासन की भूमि का योग - 0.027 अ + ब का योग 2.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 1574- प्रका. - भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग ) ग्राम- कस्तरा

(घ) क्षेत्रफल-0.974 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1) अ-निजी पट्टे की भूमि

0.075

73

0.003

86

0.052

53

0.007

87

0.076

88

0.008

89

0.001

105

100

0.078

(2)

(1)

104

0.017

0.017

101

0.028

102

85

0.002

74

0,005

0.080

75

0.109

79

0.005

80

0.005

81

0.051

143

0.080

142

0.004

145

0.058

140

0.001

141

0.002

169

0.023

170

0.055

168

167

0.034

0.063

166

0.008

165

0.010

53/329

0.957

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.017

222 ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.017 अ + ब का योग 0.974

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 1576- प्रका. भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भाग 1 ]

5379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2017

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- आनन्दगढ़

(घ) क्षेत्रफल-4.829 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.441 397

0.064 399

0.034 395

0.005 400

0.133 402

0.011 409

0.085 408

410

0.001 413

0.070

0.002 412

0.074 362

0.008 363

0.086 350

0.065 351

0.021 348

347

0.064

0.023 346

0.017 265

0.057 269

0.075 271

274

0.006

0.053 272

0.046 273

0.001 284

0.079 285

286

0.048

0.035 287

282

0.001

0.061 290

0.214 306

305

0.018

0.028 304

0.083 308

0.190 38

0.142 39

(2)

(1)

0.158

40

0.068

43

42

0.001

44

0.091

0.001

65

0.002

67

0.021

56

0.009

47

0.028

48

0.026

50

0.043

49

52

0.099

28

0.083

0.060

18

0.110

7

0.048

470

0.065

486

0.023

471

0.015

472

0.041

473

0.045

477

0.009

478

0.022

476

0.050

479

0.070

174

0.016

172

0.065

173

0.030

176

0.010

169

0.048

168

0.021

188

0.105

159

0.005

158

0.015

161

0.147

162

0.014

163

134

0.048

0.072

135

0.001

142

132

0.098

0.001

131

136

0.001

140

0.095

139

0.015

0.044

120

122

0.003

0.110

121

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 4.493 5380

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(2)

(1)

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.028

396

0.012

411

0.054

283

270

0.011

0.003

288

0.086

289

0.017

17

0.111

487

0.002

171

0.012

1

0.336

म. प्र. शासन की भूमि का योग-

4.829

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 1 के सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 1578- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग ) ग्राम- विधुई खुर्द

( घ) क्षेत्रफल-0.625 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.023

188

0.027

189

(2)

(1)

0.001

200

233

0.150

0.021

235

234

0.014

0.100

231

229

0.034

0.003

230

0.078

226

0.007

166

0.030

165

0.012

163

0.030

164

0.025

162

0.005

161

0.019

139

0.043

140

0.001

138

0.623

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.002

136

0.002

म. प्र . शासन की भूमि का योग-

0.625

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 1580- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन भाग 1 ]

5381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(ग) ग्राम-रामगढ़

(घ) क्षेत्रफल-1.491 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.009 184

0.069 63

0.008 65

0.171 66

0.014 59

0.049 53

50

0.154

0.020 49

0.017 29

31

0.036

0.085 32

0.015 33

0.007 34

0.003 17

0.057 35

0.045 16

14

0.045

0.050 13

0.009 9

0.027 8

0.043 7

0.035 6

0.069 5

1

0.024

0.016 4

3

0.021 2

0.005

0.112. 69

0.009 70

0.099 71

0.044 311

0.112 313.

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 1.479 ब. म. प्र. शासन की भूमि

64 0.012 म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.012 अ + ब का योग 1.491 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1582 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम- अजमाइन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.515 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1) अ-निजी पट्टे की भूमि

0.101

12

0.046

14

13

0.010

0.006

34

33/754

0.033

0.065

33

0.001

67

0.051

68

0.020

69

70

0.023

71

0.030

72

0.062

297

0.005

0.039

298

0.038

299

300

0.040

0.001

301 5382

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(2) (1)

0.044 293

0.071 304

305

0.049

0.027 317

0.025 319

0.075 325

0.003 327

0.013 328

0.002 329

262

0.024

0.014 330

0.043 350

0.065 351

0.021 353

0.002 456

0.004 354

0.017 455

0.034 450

0.020 449

0.022 448

0.005 388

0.027 391

0.112 395

0.046 394

0.050 744

0.048 742

0.037 731

0.045 730

0.057 729

0.056 728

0.007 721

710

0.048

0.031 709

712

0.002

0.052 708

0.011 707

0.052 706

0.071 705

0.043 704

0.063 703

0.010 702

0.001 696

0.072 700

0.014 699

0.044 698

0.001 622

0.058 624

0.075 623

0.031 610

(2)

(1)

0.006

615

0.063

612

0.035

613

0.051

614

2.470

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.011

76

0.008

264

0.014

263

0.012

403

0.045

म. प्र. शासन की भूमि का योग-

2.515

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 1584-प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- ललितपुर नं. 2

(घ) क्षेत्रफल-2.484 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हेक्टर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

555

0.115

0.086

556/649

0.095

554

0.058

552

0.042

551 5383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

भाग 1 ]

(2) (1)

0.092 36

0.002 543

0.106 37/1

0.063 37/2

0.125 38

0.013 42

0.063 41

0.040 490

0.072 489

0.145 488

0.127 470

0.005 455/645

0.023 455

0.003 454

0.037 451

0.037 452

0.033 447

0.003 448

0.043 360

0.005 361

0.044 359

0.007 363

0.003 358

0.048 364

0.055 365

0.031 366

0.038 305

0.001 367

0.040 368

0.029 369

0.031 370

0.001 297

225

0.048

0.004 391

0.022 394

0.035 221

0.049 220

0.005 396

0.036 219

0.002 218

0.026 397

0.012 398

0.044 399

0.081 400

0.017 408

0.022 407

0.019 410

(2)

(1)

0.051

406

0.170

7

0.013

8

2.417

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.038

542

0.029

455/644

0.067

म. प्र . शासन की भूमि का योग- अ + ब का योग 2.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. 1587.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम

एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(2)

ग्राम-पीपरढ़ाना,

प. ह. नं. 67 (1) ग्राम सुरला, प. ह. नं. 67 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 239.088 हेक्टयर .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-10-06.40.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-10-06.40.Ordinary.