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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 20 October 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
42
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-10-20.42.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2017-आश्विन 28, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-796- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे संचालक , राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 3 से 17 अक्टूबर 2017 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार जाटव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार जाटन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5501

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार जाटव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्र. ई- 5-764- आयएएस - लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस. , आयुक्त , खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 26 से 30 जून 2017 तक यूएसए में आयोजित विदेश प्रशिक्षण के अनुक्रम में दिनांक 1 से 4 जुलाई 2017 तक स्वीकृत चार दिन के एक्स- इण्डिया अर्जित अवकाश के अतिरिक्त निर्धारित सीमा से अधिक उपभोग किये गये दिनांक 5 एवं 6 जुलाई 2017 कुल , दो दिन का असाधारण अवकाश (Extraordidnary Leave ) कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश अवधि में श्री विवेक पोरवाल को नियमानुसार वेतन एवं भत्तों की पात्रता होगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.

5502

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग वर्मा , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता. है.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2017

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग वर्मा , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2017 क्र. ई- 5-486 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग को दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2017 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18 , 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई - 5-476 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ - सह - सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2017 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं दिनांक 21 , 22 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ- सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं .भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-613 - आयएएस - लीव-5 - एक.-( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश को दिनांक 25 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2017 तक, सैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-684- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 18 से 20 सितम्बर, 2017 तक, तीन दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(2) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-928 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुराग वर्मा, आयएएस. , आयुक्त , नगर पालिक निगम, सागर को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 अक्टूबर 2017 के सावर्जनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. ई- 5-774- आयएएस - लीव -5- एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , संचालक, बजट को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 3 जनवरी 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

5503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-837 - आयएएस - लीव -5- एक.- ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 31 अगस्त से 8 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 31 अगस्त से 15 सितम्बर 2017 तक, सोलह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई- 1-351-2017-5- एक.- श्री सत्यानंद, भावसे ( 1992 ) , संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2017

क्र. ई- 5-1068 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री अनिल कुमार खरे, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 17 जुलाई से 26 अगस्त 2017 तक इकतालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2017.

क्र. ई- 1-355-2017-5- एक. श्री नरेन्द्र सिंह परमार, भाप्रसे (2004 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल संभाग, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 1 (ए) 66-2013 - ब- 2-दो. राज्य शासन श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( चयन/ भर्ती ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को परिवार सहित अंडमान निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 3 से 12 अक्टूबर 2017 तक दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री राभाश्रय चौबे स्वयं

2. श्रीमती गीता चौबे पत्नि

पुत्री

3. सुश्री पूजा चौबे

4. श्री अभिषेक चौबे पुत्र

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, (चयन/ भर्ती ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..

(4) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( चयन/ भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 66-13- ब-2- दो. राज्य शासन श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( चयन/ भर्ती ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 5 से 11 अगस्त 2017 तक, सात दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 14 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

5504

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

(3 ) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9-10 एवं 16-17 अगस्त 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है..

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल) म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता , भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 क्र. एफ - 1-98-2017- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्री पवन जैन , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद् (आई.सी.सी.आर. ) लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग एवं अन्य स्थानीय आयोजकों के सहयोग से लंदन ( ब्रिटेन ) के दस अलग - अलग शहरों में आयोजित हिन्दी कवि सम्मेलनों में रचना पाठ में भाग लेने हेतु दिनांक 21 अगस्त से 15 सितम्बर 2017 तक , छब्बीस दिवस एवं दिनांक 20-21 अगस्त एवं 16-17 सितम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ एक्स इण्डिया अवकाश की कार्योत्तर अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में यात्रा के दौरान भारतीय उच्चायोग , और (आई.सी.सी.आर ) आतिथ्य स्वीकार करेंगे.

विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे. 3.

क्र. एफ 1 (बी) 159-2016- बी-4-दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100 + ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

पदस्थापना

स. क्र. 'लोक सेवा आयोग

अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का कार्यालय/

द्वारा अनुशंसित

स्थल

पता

मुख्य सूची का

क्रमांक

( 2) श्री पवन जैन, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विपिन माहेश्वरी, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबन्ध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(1)

(3)

(4)

(2)

07

सतना

1

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पवन जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

सुश्री ख्याति मिश्रा पिता डॉ. नागेन्द्र प्रसाद मिश्र, कन्या छात्रावास के सामने, वार्ड क्र. 04, म. नं. 31 , मउगंज, जिला रीवा.

(4) श्री पवन जैन, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल श्री पवन जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन जैन , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

( 2 ) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

क्र. एफ-1 ( ए) 148-95- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी .

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी .

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा .

(8 ) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

( 9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .

5505 (11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास , अवर सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2017

क्र. एफ-3-23-2017- छः - राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में स्थित विरासती शासकीय देवस्थानों के जीर्णोद्धार के लिये निविदा प्रक्रिया से छूट देते हुए, लोक निर्माण विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने हेतु निर्धारित 9 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क पर इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चर हेरिटेज ( INTACH ) को जीर्णोद्धार कार्य की एजेन्सी बनाई जाकर इस संस्था से निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है .

2. उक्तस्वीकृति मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 17 दिनांक 22 अगस्त 2017 के द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में दी जाती है. समय - समय पर विभाग द्वारा जिन स्थानों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया जायेगा उसके विवरण इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चर हेरिटेज ( INTACH ) को भेजे जावेंगे . संस्था से इसका विस्तृत प्राक्क्लन प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति ( कार्य आदेश ) जारी किया जावेगा. इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चर हेरिटेज ( INTACH ) से इस अनुरूप एक एम. ओ . यू. भी सम्पादित किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

5506

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2017

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस - ब ( एक) -4257.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे उल्लिखित वर्तमान धारित पद की सेवा को आगे निरंतर न रखते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करता है:-

1. श्री देव नारायण पाटिल, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल.

2. श्री विनोद भारद्वाज , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल .

3. श्री सुरेश रणदीवे, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर.

4. श्रीयोगेश कुमार सोंगरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर.

5. श्री जयराम सिंह कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास.

6. श्री हरिशंकर वैश्य, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुना 7. श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.

8. कु. भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, हरदा 9. श्री वृन्दावन लाल झा, द्वितीय अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर .

10. श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.

11. श्री राज कुमार भावे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़.

12. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम

13. श्री भागचंद मलैया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सागर

14. श्री मोहम्मद युसूफ मसुरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर.

15. श्री भारत सिंह जामरा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.

16. श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर.

17. श्री ओम प्रकाश शर्मा ( जूनियर ) अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.

18. श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन..

19. श्री शिशिरकांत चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्र. एफ- 9-1-2010- पचास-1 .- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त -2017 द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ( 2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, डॉ. रजनी भंडारी (अधिसूचना के बिन्दु क्र. 1 पर उल्लिखित ) 38 , अशोकनगर जिला इन्दौर को उक्त अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानान्तर्गत अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.

2. उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में डॉ. भंडारी द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा सन् 1970 की अंकसूची में उनकी जन्मतिथि दिनांक 19-3-1955 अंकित है , अर्थात् वे आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति के पूर्व ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं . चूंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ( 2006 का 4 ) की धारा 19 में निहित प्रावधानान्तर्गत आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित है. अतः , राज्य शासन, एतद्वारा , डॉ. रजनी भंडारी की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य पद पर की गई नियुक्ति एतद्वारा निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा, उपसचिव.

भाग 1 ]

5507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2017

संशोधित आदेश

क्र.एफ. 8-1-2011 - तेईस- यो. आ.स. मध्यप्रदेश ( लोक अभिकरणों के माध्यम से ) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 14 सन् 1991 ) की धारा 3 ( क) ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आदेश क्रमांक एफ 2 (8 ) -06-43- बीस सूत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2017 को संशोधित करते हुए दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु आगामी आदेश तक निम्नानुसार राज्यस्तरीय समिति गठित करती है :-

नाम

क्र.

(2)

(1)

1 श्री धीरसिंह तोमर

2 श्री रमेश खटीक ( अ. जा. )

3 श्री मनोज दुबे

4 श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी

5 श्रीमती सावित्री सिंह

निवास का पता

पद का नाम (4) (3)

सदस्य

86, नेहरू कॉलोनी , थाटीपुर, ग्वालियर

सदस्य

मु. पो. निजामपुर, पो. मगरौनी , जिला शिवपुरी

सदस्य

गोपालदास मिल के पास , दुबे कॉलोनी, गुना

सदस्य

स्वराज एजेन्सी के पीछे मण्डी रोड, अशोकनगर

सदस्य

कलेक्ट्रेट के सामने , दतिया

श्री रविसेन जैन

6

7 श्री केदार सिंह यादव

8 श्री कैलाश गुप्ता

9 डॉ. उमाशशि शर्मा

10 श्री मुकाम सिंह मिघवाल ( अ. ज. जा. ) 11 श्री कन्हैया लाल सिसोदिया ( अ. ज. जा. ) 12 श्री सुरेन्द्र मोटापाला

13 श्री गोविन्द कपाडिया ( अ. ज. जा. )

सदस्य

पेच नं. 2, देव नगर कॉलोनी , भिण्ड

सदस्य

एच 929 , ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना

सदस्य

" भक्ति" हजारेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी रोड, श्योपुर

सदस्य

डॉ. ननलाल बेडिया मार्ग यशवंत निवास, इन्दौर

सदस्य

मु. घटबोरी पो. बाग तहसील गंधवानी , धार

सदस्य

बस स्टेण्ड के पास निवाली , जिला बड़वानी

सदस्य

मु. पो. मोटापाला तह. पेटलावद, जिला झाबुआ

सदस्य

38, बी. टी. रोड अलीराजपुर

.14 श्री राजेन्द्र यादव

15 श्री पुरुषोत्तम शर्मा

16 श्री अतुल पटेल

17 श्री लाल सिंह राणावत

18 श्री महेन्द्र भटनागर

सदस्य

ग्राम अखापुर तह. भीकनगांव , जिला खरगौन

सदस्य

कुण्डलेश्वर वार्ड, शनि मंदिर के पास , खण्डवा

सदस्य

ए-102 , इन्दिरा कॉलोनी , बुरहानपुर

सदस्य

गली नं . - 1 , चिकित्सालय मार्ग नागदा, उज्जैन

सदस्य

जूना बाजार , नीमच सिटी

19 श्री हुकुम मुकाती

20 श्री गिरिराज मण्डलोई

21 श्री श्याम सिंह परिहार

22 श्री उपेन्द्र सिंह यादव

23 श्री निहालचंद मालवीय ( अ. जा. ) श्रीमती भारती अग्रवाल

24

25 श्री राकेश सुराना

26 श्री तरूवार सिंह

27 श्री राकेश जादौन

28 श्री केदार " काका "

29 श्री मधुकर राव हर्णे

30 श्री मनोहर लाल राठौर ( अ. जा. ) 31 श्री शिवप्रसाद राठौर

32 श्री राजेन्द्र सिंह मुकलपुर

33 श्री रूपेश सेन

सदस्य

ग्राम व पो. तिधरिया छोटा, जिला देवास

सदस्य

ग्राम व पो. पोलायकलॉ, जिला शाजापुर

सदस्य

ग्राम ढोढर तह. बड़ौद, जिला आगर

सदस्य

मुकाम व पो. आलोट जिला मंदसौर

सदस्य

ग्राम व पो . धारियाखेड़ी, जिला मंदसौर

सदस्य

एल. आई. जी. 238, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल

सदस्य

बड़ा बाजार आष्टा , जिला सीहोर

सदस्य

ग्राम सिमरिया पो. सिलवानी , जिला रायसेन

सदस्य

10 , तारणतरण जैन पाठशाला, गंजबासौदा, विदिशा

सदस्य

सदर बाजार , खुजनेर, जिला राजगढ़

सदस्य

हर्णे गली , वार्ड नं. 9, होशंगाबाद

सदस्य

खेड़ीपुरा स्कूल के पास, वार्ड नं. 2 , हरदा

सदस्य

पूर्व विधायक कृष्णा नगर, बैतूल

सदस्य

सागर यूनिवर्सिटी के पास पथरिया जाट, सागर

सदस्य

नरसिंह मोहल्ला जबेरा , जिला दमोह 5508

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

(1)

(2)

34 श्री राजेश वर्मा ( अ. जा. )

35 श्री चन्द्रभान गौतम

36 श्री अजय यादव

37 श्री कमलेश्वर सिंह

38 डॉ. देवेन्द्र त्रिपाठी

39 श्री विश्वामित्र पाठक

40 श्रीमती निर्मला सोनी

41 श्री कैलाश तिवारी

42 श्री ओमप्रकाश द्विवेदी

43 श्री हरीश विश्वकर्मा

44 श्री जयसिंह मरावी ( अ. ज. जा. ) 45

(4) (3)

सदस्य

इलाहबाद बैंक के सामने, धाम मोहल्ला, पन्ना

सदस्य

विश्वनाथ कॉलोनी सौरा रोड, छतरपुर

सदस्य

पूर्व विधायक, ढोंगा रोड, टीकमगढ़

सदस्य

जिला सत्र न्यायालय के पास , रीवा

सदस्य

ग्राम पनवार, पो. अमरवाह, तह. गोपदबनास , सीधी

सदस्य

मु. पो. जियावन तह. देवसर, जिला सिंगरौली

सदस्य

दादा सुखेन्द्र स्टेडियम, जवाहर नगर, सतना

सदस्य

प्रेस कॉलोनी, कोतवाली के पास, शहडोल

सदस्य

वार्ड नं. 12 , अनूपपुर बस्ती, अनूपपुर

सदस्य

बस स्टेण्ड के पास , मानपुर तहसील उमरिया

सदस्य

नर्मदा पुल के पास हंसनगर, डिण्डोरी

सदस्य

2469, राईट टाऊन , जबलपुर

श्री आशीष दुबे

46 श्री विजय शुक्ला

47 श्रीमती भागेश्वरी तुरकर

48 श्री ताराचंद बाबरिया ( अ. जा. ) 49 ठाकुर भूपेन्द्र सिंह

50 श्री नरेश दिवाकर

51 श्री देवीसिंह सैयाम ( अ. ज. जा. )

सदस्य

मु. गुदरी पो. संसारपुर, तह. बहोरबंद, कटनी

सदस्य

वार्ड 7, पवारी मोहल्ला शिवमंदिर, कटंगी , बालाघाट

सदस्य

पूर्व विधायक, वार्ड 15 परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

सदस्य

स्टेशन रोड, गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर

सदस्य

पूर्व विधायक कमल निवास बारा पत्थर, सिवनी

सदस्य

रामदेवरी ग्राम झुलपुर, तह. नैनपुर, मंडला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजया पुनवटकर, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2017

क्र. एफ. 11-05-2010- बी. ग्यारह. उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्र. 14.4 के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-1-2010- बी- ग्यारह , दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं म. प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 4 ( 2 ) के उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा घोषित किया जाता है :-

क्र.

ग्राम व तहसील नवीन औद्योगिक क्षेत्र का नाम

(3) (2)

(1)

1

औद्योगिक क्षेत्र नेमावर

ग्राम नेमावर तह. खातेगांव खसरा क्रमांक

जिला

कुल भूमि (हेक्टेयर में ) (6)

(4)

(5)

40.00

देवास

7/1, 7/2, 7/3 , 7/4, 7/5 , 7/6 ,

7/7/2एवं 7/8/1 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा , अवर सचिव.

भाग 1 ]

5509

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अक्टूबर 2017

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2017

क्र. -7261-नोअविप-विपप्र- 2017.- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है. 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार जिला आबकारी अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत 2 प्रश्न पत्रों की विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 सितम्बर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया. इस आयोजित परीक्षा के 1. आबकारी नियम एवं प्रक्रिया, 2. लेखा एवं कार्यालयीन प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परिक्षार्थियों को उतीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

(3) (2)

क्र. (1)

1

जिला आबकारी अधिकारी श्री अनिल जैन

2

जिला आबकारी अधिकारी श्री दीपक कुमार अवस्थी

3

जिला आबकारी अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़

4

जिला आबकारी अधिकारी श्री विकास मण्डलोई

जिला आबकारी अधिकारी 5 सुश्री अमृता जैन

जिला आबकारी अधिकारी 6 सुश्री दिव्या पटेल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार यादव , नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. 7325- एस.डब्ल्यू-2017.- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात जबलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व एवं मोहर्रम पर्व के मद्देनजर शहर में दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन हेतु देर रात्रि तक श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारी वाहनों को शहर में देर रात्रि तक प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है .

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( यातायात ) जबलपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये यह निर्णय लिया गया है कि नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 155 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश जबलपुर नगर निगम सीमा में दिनांक 24 से 26 सितम्बर 2017 तक, प्रातः 6.00 बजे से लेकर रात्रि 11.00 बजे तक एवं दिनांक 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2017 तक, प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 2.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है , अतः उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है : - 1. भारी माल वाहक जैसे ट्रक डम्पर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेक्टर नगर निगम सीमा में प्रवेश दिनांक 24 से 26 सितम्बर 2017 तक, प्रातः 6.00 बजे से लेकर रात्रि 11.00 बजे तक एवं दिनांक 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2017 तक, प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 2.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे .

2. निम्नमार्गों पर नो एन्ट्री से दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक छूट रहेगी.

(अ) बाईपास मार्ग तथा पाटन बाईपास चौराहा से चण्डालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग.

(ब ) कछपुरा मालगोदाम से मेहता पेट्रोल पंप, एम. आर- 4, अंहिसा चौक, स्टेट बैंक होते हुए दीनदयाल चौक तक.

3. आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नांकित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है:-

1. दुग्ध वाहन

2. नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन 3. पुलिस वाहन

4. फायर बिग्रेड

5. पानी के टैंकर

6. आर्मी के वाहन

7. विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन

8. एल.पी.जी. /पेट्रोलियम पदार्थ वाहन

यह आदेश दिनांक 1 से 5 सितम्बर 2017 तक प्रभावशील होंगा .

टीप.- उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चिथ समय में छूट हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी एवं आयुक्त , नगर निगम , जबलपुर को अधिकृत किया जाता है.

महेश चन्द्र चौधरी , जिला दण्डाधिकारी .

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , विन्ध्याचल भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2017

क्र. 981 ( 2 ) -फा.दो. - 22-1- विश्रामावकाश-2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34( 2) ( ख ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2017 के कलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 25 से 30 दिसम्बर 2017 तक, एक सप्ताह की अवधि का शीतकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा .

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार.

[भाग 1 5510

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अक्टूबर 2017

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 मार्च 2017

प्र. क्र. 08- अ- 82 - वर्ष 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(1) (2)

(3)

पन्ना

पन्ना

जनकपुर

उपमुख्य अभियंता निर्माण (5) पश्चिम मध्य रेल्वे.

(6) ललितपुर- संतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.630 है . कुल रकबा 5.143 है. निजी भूमि रकबा 4.513 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागगीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला - खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. 1956-2017.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 7-अ-82-16-17, दिनांक27 मई 2017 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

5511 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अक्टूबर 2017

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23 जून 2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(हेक्टर में)

(5)

(4)

(1)

77

खरगोन

(2) सनावद

(3) दाभड़/19

0.210 0.210

योग ..

मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्र. 4381 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन.

( 3 ) के

भूमि का वर्णन

का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

कुल क्षेत्रफल

धारा 11 की उपधारा अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

बसाढ व्यपवर्तन सिंचाई योजना मरवा टोला

उमरिया पाली

_"_

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.

महरोई

_"_

1.20 2.56 1.94

भिम्माडोंगरी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बसाढ व्यपवर्तन सिंचाई योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु.

उमरिया, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्र. 4390- भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, [भाग 1 5512

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(3)

(4)

34.119

उमरिया

(2) पाली

(6) बड़वाही जलाशय योजना

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.

27.376 3.088

बड़वाही बकेली धौरई

-,,-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़वाही जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सेवढ़ा, दिनांक 5 अगस्त 2017

प्र.क्र. 1 - अ. - 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग

(5)

(4) 0.07

(1) दतिया

(2) इन्दरगढ़

(3) खजूरी

कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र. ) .

(6) राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत 2 - आर माइनर (डी.आई.सी. ) विस्तारित नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

दतिया, दिनांक 25 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 14- अ. - 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]

5513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (2) (3)

(4) 2.60

दतिया गिर्द

(1) दतिया दतिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया (म. प्र. ) .

दतिया जिले के अन्तर्गत खर्राघाट सिंचाई योजना के तहत नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया के कार्यालय में किया जा (

सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 576 - प्रशा. - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जी चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.021 रीवा

खैरा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) जबलपुर पश्चिम मध्य रेल्वे.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 5514

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

राजस्व विभाग

(ग ) ग्राम- विछिया कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.882 हेक्टेयर .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खसरा नं.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2017

अर्जित रकबा (हेक्टेयर, में )

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

296

0.103

0.016

294

295

0.009 क्र. 472.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

0.102

293

अनुसूची

292.

0.013

287/2

0.059

राजस्व ग्राम का नाम

287/1/क

0.012

एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक्

281

0.010 किया गया क्षेत्रफल)

0.095

278

(2)

(1)

0.058

279

271

0.064

ग्राम-पाचाढाना,

प. ह. नं. 23

ग्राम बागंई, प. ह. नं. 23 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल

0.035

265

385.564 हेक्टेयर

0.012

266

267

0.139. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.014

268

0.025

260

0.026

259

0.036

257

251

0.082

0.046

252

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

255

0.004

245

0.055 रीवा , दिनांक 13 सितम्बर 2017

0.027

159

160

0.027

161

0.049

164

0.034

162

0.004

163

0.023

165

0.033

166

0.013

167

0.067 पत्र क्र. 1586- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

168

0.103

0.046

155

अनुसूची

154

0.009 (1 ) भूमि का वर्णन-

153/325

0.149

153

0.097 (क) जिला- सतना (ख) तहसील- अमरपाटन

145

0.124 5515 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अक्टूबर 2017

अनुसूची

(2)

(1)

144

0.048

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.306

148

(क) जिला-सतना

0.012

87

(ख) तहसील- अमरपाटन

0.063

88

(ग) ग्राम- भड़रा

0.009

90

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.723 हेक्टर .

0.088

79

खसरा नं.

56

0.046

0.018

78

0.017

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2) 58

(1)

55

0.005

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.004

57

0.065

950

0.041

32

0.154

955

0.019

54

0.109

956

0.010

33

0.117

1010

0.121

38

1009

0.051 0.013

39

0.052

1007

40

0.011

1006

0.156 0.139

42

0.704

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.022

44

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.037

45

0.019

958

20

0.019

म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.019 2.868

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-

0.723 अ ब का योग

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.014

1

0.014

म. प्र . शासन की भूमि का योग-

2.882 अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 7 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 07 के सबमाइनर " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1590- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

पत्र क्र. 1588- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

(ख) तहसील- अमरपाटन 5516

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

(ग ) ग्राम- कुसमहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.532 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.202 469

0.025 468

0.230 471

0.066 478

0.063 479

455

0.040

0.151 405

406

0.071

0.061 412

0.012 413

414

0.063 419

0.062 449

0.042 448

0.070 432

0.090 430

0.033

0.044 277

0.056 278

0.008 279

0.053 283

0.017 284

0.118 285

287

0.031 243

0.034 242

0.034

0.066 240

226

0.031 227

0.032 228

0.060 213

0.088

0.126 209

0.011 207

0.048 157

158

0.007

0.122 150

162

0.156

0.003 161

(1)

(2)

0.082

163

0.018

62

2.526

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.006

39

0.006

म. प्र. शासन की भूमि का योग- 2.532

अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 8 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासंकता है.

पत्र क्र. 1592- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि- शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- विधुई कला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.248 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.040

2

0.115

6

10

0.005

1

0.013

0.173

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.008

5

4

0.067

म. प्र. शासन की भूमि का योग - 0.075 अ + ब का योग 0.248 भाग 1 ]

5517

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अक्टूबर 2017

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबभाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 1594-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग ) ग्राम- सुकुलगवां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.562 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.014

76

75

0.081

0.007

74

0.093

71

72

0.018

0.074

67

0.007

66

63

0.101

0.005

58

0.007

80 .

82

0.002

81

0.081

87

0.067

86

0.048

0.004

88

0.078

114

(1)

(2)

:

0.050

113

0.057

112

0.095

111

110

0.107

0.007

249

0.061

239

240

0.024

0.017

246

248

0.042

247

0.127

266

0.095

262

0.066

0.010

263

0.036

260

0.063

254

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग- 1.544 ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.010

99

0.008

92

ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.018 अ + ब का योग 1.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1596- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- सिंधौल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.200 हेक्टेयर.

5518

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 अक्टूबर 2017

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

43

0.158

0.001

40

44

0.007

0.077

160

161

0.010

162

0.119

179

0.002

0.017

198

0.064

199

203

0.072

0.043

249

0.002

247

0.072

251

252

0.001

0.070

246

0.011

245

254/1 एवं 254/1/क

0.085

254/2

0.032

0.046

257

0.097

258

0.008

259

0.024

260

0.035

264

263

0.052

0.045

262

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 1.150 ब. म. प्र. शासन की भूमि

248

0.050

ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.050

1.200 अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 4 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1598-प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- नौसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.697 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

10

0.009

0.112

9

8

0.005

0.036

7

0.016

5

0.127

4

44/1/क

0.003

43

0.044

60

0.029

0.027

59

0.003

61

66/1

0.133

0.001

67

68

0.133

0.019

69

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग- 0.697

ब. म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग - 0.000 अ + ब का योग 0.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस. पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

5519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

पत्र क्र. 1600- प्रका.- भू- अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- टिकुरी 192

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.009 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1164

0.042

0.052

1165

0.004

1168

0.079

1170

0.007

1225

1224

0.087

0.023

1221

1220

0.023

0.019

1219

1215

0.034

0.037

1214

0.002

1266

0.021

1267

0.016

1269

0.087

1270

1273

0.033

0.017

1296

0.024

1295

(2)

(1)

0.001

1299

1378

0.013

1294

0.028

0.057

1293

0.060

1306

1304

0.052

0.025

1330

0.024

1326

0.031

1324

0.002

810

811

0.068

0.002

813

814

0.055

803

0.128

801

0.082

0.003

818

799

0.092

825

0.057

0.093

827

0.008

828

848

0.161

0.070

866

0.001

867

0.173

716

717

0.099

0.009

718

0.065

696

721

0.015

695

0.052

0.002

694

0.067

452 5520

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 अक्टूबर 2017

(2) (1)

0.018 693

0.035 689

0.044 490

0.034 489

0.038 488

487

0.049 492

0.014

0.051 482

0.030 509

508

0.026

0.024 507

0.027 506

0.009 498

499

0.035

0.001 503

0.009 502

0.017 501

500

0.021 660

0.085

0.003 659

0.022 658

0.141 532

0.009 534

0.042 535

536

0.040

0.041 537

538

0.175

0.015 541

546

0.039 542

0.091 87

0.117

(2)

(1)

0.001

86

0.075

90

0.035

103

0.117

104

105

0.001

257

0.043

258

0.017

0.014

262

263

0.002

0.012

264

0.024

265

0.036

99

266

0.071

269

0.021

0.013

1268

1222

0.004

0.002

1274

0.004

1308

0.001

1309

3.997

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-

ब. म. प्र. शासन की भूमि

416

0.012

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग- 0.012

अ + ब का योग 4.009

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-10-20.42.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-10-20.42.Ordinary.