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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 03 November 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
44
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-11-03.44.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2017- कार्तिक 12 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2017

क्र. ई- 5-522 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव , भारत भवन तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी में 25 सितम्बर से दिनांक 13 अक्टूबर 2017 तक आयोजित मिड कैरियर ट्रेनिंग में भाग लेने के पश्चात् दिनांक 16 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2017 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री मनोज श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार श्री मनोज गोविल , भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को तथा संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन का प्रभार श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग को तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का प्रभार श्री अरूण कुमार पाण्डे, भाप्रसे, राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5652

शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त- सह संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त- सह संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज गोविल, भाप्रसे, श्री व्ही. सी. सेमवाल , भाप्रसे एवं श्री अरूण कुमार पाण्डे, भाप्रसे उनको सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मनोज श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2017

क्र. ई - 5-612- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएएस . , प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय उर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम को दिनांक 13 से 24 अक्टूबर 2017 तक बारह दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग तथा विकअ-सह- आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय उर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-851 - आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 एवं 26 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त , उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-353-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पद अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

(3) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.

1 श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ( 2008) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शाजापुर.

2 श्री अनिल कुमार खरे (2010) अपर कलेक्टर, पन्ना

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.

क्र. ई- 1-357-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रुप से पदस्थ किया जाता है :-

(1)

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2) नवीन पदस्थापना (3) भोपाल संभाग , भोपाल 1 श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा (2003 ) अपर आयुक्त ( राजस्व ) अपर आयुक्त ( राजस्व) , नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद.

2 श्री नरेन्द्र सिंह परमार ( 2004) अपर आयुक्त ( राजस्व) , अपर आयुक्त (राजस्व) , भोपाल संभाग , भोपाल. नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद.

(इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1 /355/2017/ 5/एक, दिनांक 5-10- 2017 द्वारा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय के पद पर किए गए पदस्थापना आदेश को एतद्वारा संशोधित करते हुए ) .

5653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. ई- 5-425- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री मनोज गोयल , आयएएस. , अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर को दिनांक 26 से 31 अक्टूबर 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-840- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री एस. एन. रूपला, आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को दिनांक 13 से 22 नवम्बर 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. एन. रूपला की अर्जित अवकाश अवधि में श्री एम. के. अग्रवाल , भाप्रसे, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर , ग्वालियर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. रूपला को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एन. रूपला द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे , आयुक्त, ग्वालियर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. एन. रूपला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. रूपला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2017

क्र. ई - 5-613 - आयएएस- लीव-5 -एक.- ( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव , आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 25 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2017 तक सैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , मैं, आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 31 अक्टूबर 2017 तक बाईस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत.

क्र. ई-5-954- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार शर्मा , आयएएस. , अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक बारह दिन तथा दिनांक 22 से 23 दिसम्बर 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 नवम्बर 2017 एवं 2, 3 दिसम्बर 2017 तथा दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2017

क्र. ई- 5-789 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस . , कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं दिनांक 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री शिव नारायण रूपला, भाप्रसे ( 2000 ) आयुक्त, ग्वालियर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर , चंबल संभाग, मुरैना एवं सदस्य राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण रूपला, कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना एवं सदस्य राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

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(5 ) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. ई - 5-570 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश.

2. हावर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दिनांक 21 से 27 अक्टूबर 2017 तक आयोजित विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 28 से 31 अक्टूबर 2017 तक चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोज गोविल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम के पद परं पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-983 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री साकेत मालवीय , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जोबट जिला अलीराजपुर को दिनांक16 से 28 अक्टूबर 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री साकेत मालवीय , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जोबट जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री साकेत मालवीय, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साकेत मालवीय , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. ई-5-483 - आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग , को दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2017 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्र. ई - 5-902 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री रजनीश श्रीवास्तव , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2017 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव , राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1017 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मृणाल मीना, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सबलगढ़ जिला मुरैना को दिनांक 6 से 15 नवम्बर 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 5 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मृणाल मीना, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सबलगढ़ जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मृणाल मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मृणाल मीना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

5655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्र. ई- 1-364-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4) (1)

(3)

(2)

1 श्रीमती रेणु पंत ( 2000 ) आयुक्त (फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर.

आयुक्त-सह-संचालक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार) .

2

कमिश्नर

सागर संभाग, सागर

श्री आशुतोष अवस्थी (2001 ) आयुक्त-सह-संचालक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ ( अतिरिक्त प्रभार) .

उपसचिव मध्यप्रदेश शासन 3

संचालक, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना.

श्री अक्षय कुमार सिंह (2010) महाप्रबंधक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे ( 2010 ) द्वारा संचालक, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संचालक , मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1987 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, संस्कृति विभाग , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव , भारत भवन (अतिरिक्त प्रभार ) तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त- सह- संचालक, संस्कृति एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3 ) श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4 ) उपरोक्तानुसार श्री एस. एन . मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) द्वारा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का प्रभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह, भाप्रसे ( 1990 ) , मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान केवल संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) उपरोक्तानुसार श्री आशुतोष अवस्थी, भाप्रसे ( 2001 ) द्वारा कमिश्नर , सागर संभाग, सागर का प्रभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भाप्रसे (2003 ) , अपर आयुक्त, सागर संभाग , सागर तथा कमिश्नर सागर संभाग , सागर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6 ) श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे ( 2009 ) अपर संचालक , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक आयुक्त ( फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

5656

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2017

क्र. ई- 1-350-2017-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

[ भाग 1 दिनांक 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

(1)

1 डॉ. रामराव भोंसले ( 2007) , कलेक्टर, नरसिंहपुर.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग.

कलेक्टर, नरसिंहपुर 2 श्री अभय कुमार वर्मा ( 2007 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं उपायुक्त, पर्यटन

(अतिरिक्त प्रभार) .

(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/07/ 2012- एआईएस-1 , दिनांक 1 जून 2017 द्वारा श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे ( 2008 ) की सेवाएं असम- मेघालय संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) श्री एस. विश्वनाथन द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(4) उपरोक्त पद-2 के अनुक्रम में श्री एस . विश्वनाथन, भाप्रसे (2008) द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, राज्य शासन , भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्र. ई - 5-810 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस. , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 24 से 28 अक्टूबर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ (2 ) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत , भाप्रसे, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती पुष्पलता सिंह, द्वारा आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-709 - आयएएस- लीव-5- ( एक) .-( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस . , सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनाकं 21 , 22 एवं 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री ऋजु बाफना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला- सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं..

क्र. ई - 5-1006- आयएएस लीव-5-( एक ) .-( 1 ) श्रीमती मंजू शर्मा, आयएएस. , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त 5657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्र. ई - 1-366-2017-5-एक. श्री अंकित अस्थाना , भाप्रसे (2014) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पोहरी जिला शिवपुरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , करेरा जिला शिवपुरी पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 5-476 - आयएएस लीव 5- एक.-( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ- सह- सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2017 एवं दिनांक 11 अक्टूबर 2017 द्वारा दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2017 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 13 से 18 अक्टूबर 2017 तक छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 21 , 22 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर एवं दिनांक 11 अक्टूबर 2017 अनुसार यथावत्.

क्र. ई-5-479- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 25, 26 एवं 27 सितम्बर 2017 कुल तीन दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्र. ई- 5-486- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 9 से 17 नवम्बर 2017 तक नौ दिन का पुनरीक्षित/संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-522- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त सह संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान तथा मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2017 द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2017 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई-5-993- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आयएएस. , कलेक्टर जिला मंदसौर को दिनांक 7 से 17 नवम्बर 2017 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

5658

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

(2) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में डॉ. पंकज जैन , भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , मंदसौर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला मंदसौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पंकज जैन, भाप्रसे कलेक्टर, जिला मंदसौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्र. 3362-4061-2017- एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा विधान सभा क्षेत्र 61 - चित्रकूट ( जिला सतना ) के उप चुनाव 2017 के लिये शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मतपत्रों की छपाई एवं अन्य मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखरेख/समन्वय के लिये उपायुक्त (राजस्व) भोपाल को उप चुनावों के सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. ई- 5-577 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 20 से 28 सितम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 27 सितम्बर 2017 तक आठ दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. 1862-2017- ए- ग्यारह. बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड विंध्यनगर के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 3867 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3867 के प्रमाण- पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 15 अक्टूबर 2017 से 14 अप्रैल 2018 तक के लिये छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षर निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

5659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. एफ ए- 6-17-2015-1- पांच. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4 में निहित प्रावधान एवं मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, 2010 में किए गए प्रावधान अनुसार श्री मदनलाल संचेती, चार्टेड एकाउण्टेंट, इन्दौर को मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में स्थाई लेखा सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने ( जो भी पहले हो ) तक के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त करता हैं.

(2) श्री मदनलाल संचेती स्थाई लेखा सदस्य का मुख्यालय भोपाल नियत किया जाता हैं.

(3) श्री मदनलाल संचेती स्थाई लेखा सदस्य मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4 ( 6 ) में निहित प्रावधान अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 1 ( बी ) -60-17- बी-4- दो. राज्य सेवा परीक्षा -2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 7048-03-2017 - चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 38 ( अनुक्रमांक-219059 ) सुश्री सौमी दास, ( सीट- अ.जा. , श्रेणी- अ.जा. ) द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से चयन उपरान्त नियुक्ति नहीं चाहने की सूचना प्रस्तुत की गई है .

(2) अतः राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा जारी मुख्य सूची के सरल क्र. 38 पर अनुशंसित सुश्री सौमी दास का उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-1 ( ए) 95-99-ब-2- दो. श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल को आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 2017 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अक्टूबर 2017 व 19-20-21-22 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के सात कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) अअवि. पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 (ए) 147-1990- ब-2-दो. राज्य शासन श्री सुधीर कूमार शाही, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक जेल मध्यप्रदेश भोपाल को अकेले सिक्किम ( गैंगटोक ) उत्तर - पूर्व जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 25 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक आठ दिवस आकस्मिक ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में अकेले भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक जेल मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 ( ए) 176-97- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री के. पी . वैंकटेश्वर राव , भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश को दिनांक 27 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2017 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव , भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश , के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी . वैंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5660

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2017 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

फा. क्र. 4517-2017- इक्कीस - ब-( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रामकुमार चौबे , सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की सेवाएं, रजिस्ट्रार माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक एतद्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली को सौंपता है .

संशोधन

फा. क्र. 3368- इक्कीस-ब-(दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 में टंकण की त्रुटि सुधार हेतु निम्मानुसार संशोधन करता है :-

आदेश में टंकित नाम

क्र.

सही नाम ( संशोधित नाम)

(1)

(3)

(2)

1

पंजी क्र. 4428-2017- इक्कीस- ब- ( एक ) . - राज्य शासन, एतद्वारा उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर जिला न्यायाधीश, सिरोंज , जिला विदिशा की सेवाएं कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल में अतिरिक्त कल्याण आयुक्त, के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल को सौंपता है.

श्रीमती निधि पाटनकर, 1662/1997

सुश्री निधि पाटनकर, 1662/1997

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

फा. क्र. 1-7-81 - इक्कीस-ब-(एक) -4156-2017.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) , ( 1 - क ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-7-81 - इक्कीस- ब-( एक ) दिनांक 19 मई 1981 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में उसी दिन प्रकाशित हुई थी, को , जहां तक कि उसका संबंध शिवपुरी में विशेष न्यायालय के गठन से है, आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित विशेष न्यायालयों का, उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शाए गए क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के विचारण के संबंध में गठन करती है , अर्थात्:-

सारणी

क्षेत्रीय अधिकारिता

विशेष न्यायालय

अनुक्रमांक

(2)

(3)

(1)

"5. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी

शिवपुरी सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 5 - ए तथा 5 - बी पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर शिवपुरी सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र.

तहसील करेरा की क्षेत्रीय अधिकारिता.

5-ए

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा

तहसील पिछोर की क्षेत्रीय अधिकारिता. "

5-बी अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

5661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

F. No. 1-7-81 - XXI - B ( One ) -4156-2016.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , ( 1 - A) & (2 ) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) and in partial supersession of this department's Notification F. No. 1-7-81 - XXI - B (I) dated 19th May, 1981 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary ) on the same day , as far as it relates to the constitution of Special Court at Shivpuri the State Government , in consulation with the High Court of Madhya Pradesh hereby, constitutes the Special Court mentioned in column (2) of the Schedule below for the purposes of the said Act in relation to the trial of the cases falling under areas as shown in column (3 ) of the said table , namely:-

TABLE

S. No.

Special Court

Territorial jurisdiction (3)

(2)

(1)

"5 . Additional Sessions Judge , Shivpuri

All areas of Shivpuri Sessions Division excluding the Territorial jurisdiction given to the Special Courts at serial No. 5 - A & 5- B under Sessions Division Shivpuri .

Territorial jurisdiction of Teshil Karera .

5-A Additional Sessions Judge , Karera

Territorial jurisdiction of Teshil Pichore. " .

5-B . Additional Sessions Judge , Pichore

Note: The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

फा. क्र. 1-1-2002-4463-2017-इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 26 सितम्बर 2017 को मान्य करते हुए श्रीमती दुर्गा डाबर,, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मंदसौर ( म. प्र. ) का त्याग पत्र दिनाकं 23 सितम्बर 2017 अपराह्न से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. वाणी, सचिव.

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2017

फा. क्र. 3896- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन एतद्वारा श्री के. एल. किरार, जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2014 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक विदिशा, जिला विदिशा नियुक्त किया गया था, को उनकी आयु दिनांक 6 अप्रैल 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक विदिशा , जिला विदिशा के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरन्त प्रभाव से अभिमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रामकुमार चौबे, सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

[ भाग 1 5662

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-15-2017-1138 - सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20, सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिये कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :-

अनुसूची

तहसील ब्यावरा , जिला राजगढ़

ग्राम का नाम प.ह.नं.

क्रमांक

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)

(2)

(1)

01

अधीक्षक, भू- अभिलेख,

01. मूल ग्राम सीलखेडा

जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश.

02 . नवीन ग्राम लोदा का पुरा

03. प.ह.नं. 105.

02

अधीक्षक, भू- अभिलेख ,

01. मूल ग्राम पहाडगढ

जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश.

02. नवीन ग्राम शेखपुरा

03. प.ह.नं. 59.

03

अधीक्षक, भू-अभिलेख,

01. मूल ग्राम पहाडगढ

02. नवीन ग्राम कोटरा

जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश.

03. प.ह.नं. 59.

तहसील नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़

01

अधीक्षक, भू- अभिलेख,

01. मूल ग्राम हिनोत्या

02. नवीन ग्राम भरतगढ

जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश.

03. प.ह.नं. 33 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

पृ. क्र. एफ 15-15-2017- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-15-2017- सात-6, दिनांक 24 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

भारती ओगरे , उपसचिव.

5663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

Bhopal , the 24th October 2017

No. F. 15-15-2017- VII -Sec.6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof :--

SCHEDULE

Tahsil - Biaora , District- Rajgarh

Serial No.

Name of village ( s) with P.C. No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

01

01 . Original Village Seelkheda

Superintendent of Land Records ,

District -Rajgarh .

02. New Village - Loda Ka Pura P.C.No. 105 .

-do-

02

01 . Original Village - Pahadgarh 02. New Village -Shekhpura P.C.No. 59 .

-do-

03

01. Original Village - Pahadgarh

02. New Village - Kotra P.C.No. 59 .

Tahsil -Narsinghgarh, District - Rajgarh

01

Superintendent of Land Records ( regular ) 01 . Original Village- Hinotiya

District -Rajgarh .

02. New Village-Bharatgarh P.C.No. 33 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHARTI OGREY , Dy . Secy .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 1 जून 2017

प्र. क्र. 01-7283 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने लिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

नगर/ ग्राम

तहसील

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(6)

धारा -11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

धरमकुंडी 1.442 हेक्ट.

होशंगाबाद सिवनी मालवा

रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

मालवा.

अनुविभागीय अधिकारी एवं

भू-अर्जन अधिकारी सिवनी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम धरमकुंडी मार्ग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5664

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्र. एफ- 1-4-2017 - रा.स. यू.ए. - 1-1294 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , ओम प्रकाश कोहली , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा , डॉ. ( श्रीमती ) संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर को उनका वर्तमान कुलपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

कार्यालय , कुलाधिपति महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्र. एफ- 1-5-2017 - रा.स. यू.ए. - 1-1296.- महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 ( क्र. 9 सन् 1991 ) की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट एतद्वारा , प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट को उनका वर्तमान कुलपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्र. एफ- 1-6-2017 - रा.स. यू.ए. - 1-1298.- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्र. 12 सन् 1963 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओम प्रकाश कोहली , कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्वारा, डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन, संचालक विस्तार सेवाऐं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 10 के अनुसार शासित होंगी.

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

5665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, भू- अभिलेख सिवनी, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी , दिनांक 22 सितम्बर 2017

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. -2017. -शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(3)

(2)

(4) (1)

सिवनी

1

मुंगवानी कला

मुंगवानी कला

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

बण्डोल तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बण्डोल के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 08 , 09, 10, 11 , 12, 13 , 14, 15,16 , 17, 34, 35 एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-2 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 101 एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-1 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 117 एवं 119 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय तहसील का नाम

(4) (2)

(1)

प्रस्तावित रा.नि.मं. (3)

सिवनी

2

भोमा

भोमा

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

(6)

भोमा तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 , 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90 , 91 एवं 92 कुल 17 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017 .-शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(2) सिवनी

3 (1)

(4) छुई

(3) छुई

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5) भोमा तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 48, 49, 50, 51 , 53 , 62, 63 , 64, 65, 66, 67, 68 एवं 69 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

5666

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.-2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय तहसील का नाम

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(3)

(4) (2)

(1) 4

सिवनी

कान्हीवाड़ा

कान्हीवाड़ा

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

भोमा तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 52, 54, 55, 56, 57, 58 , 59 , 60 , 61 , 70, 71 , 72, 73 , 86 एवं 87 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. -2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय तहसील का नाम (2) सिवनी

प्रस्तावित रा.नि.मं. (3) बण्डोल

(4) बण्डोल (1) 5

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5) बण्डोल तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बण्डोल के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 37, 39, 40, 41 तथा पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 42, 43,44,45, 46 एवं 47 कुल 17 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.-2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(2)

(1) 6

सिवनी

(3) सागर

(4) सागर

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5) बण्डोल तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बण्डोल के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 2, 3, 4, 5 , 6 , 7, 18 , 19 , 20, 21 , 22, 23 , 24, 25 एवं 33 कुल 16 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

भाग 1 ]

5667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. -2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4 ) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम (2)

(3)

(4) (1) 7

सिवनी सिवनी भाग -1 सिवनी भाग -1

i वर्तमान रा.नि.मं.

(5)

परिवर्तन का प्रकार (6)

सिवनी भाग -1 एवं भोमा.

तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 93 , 94 एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-1 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 107 , 108 , 109, 110, 111 , 112, 113 , 129, 130, 131 , 132 एवं 133 कुल 14 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि.-2017.-शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियंत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय तहसील का नाम

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(2) सिवनी

(1) 8

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान

रा.नि.मं.

(5)

सिवनी भाग -1

(4) लखनवाड़ा

(3) लखनवाड़ा

तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-1 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 114, 115, 116 , 118 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124, 125 , 126, 127 एवं 128 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.-2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम (2) सिवनी

(1) 9

(3) सिवनी भाग -2

मुख्यालय (4) सिवनी भाग-2

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

बण्डोल

एवं सिवनी भाग-2

तहसील सिवनी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बण्डोल के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 36 , 38 तथा पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग -2 के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105 एवं 106 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

5668

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.- 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के , कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(3)

(4) (2)

(1)

बादलपार

बादलपार

10

कुरई

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

सुकतरा तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सुकतरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 02, 03, 04, 05, 06 , 07, 08 , 09 , 10, 11 , 12, 14 एवं 15 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि. - 2017 .- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4) (2)

(3)

(1)

धोबीसर्रा

धोबीसर्रा

11

कुरई

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

सुकतरा तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सुकतरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 27 , 28 , 29 , 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 कुल 11 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि.-2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक तहसील का नाम

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(3)

(4) (2)

(1)

12

सुकतरा

सुकतरा

कुरई

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

सुकतरा तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल सुकतरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23 , 24, 25 एवं 26 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

5669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि.- 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

परिवर्तन का प्रकार क्रमांक

मुख्यालय

वर्तमान रा.नि.मं.

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(6)

(4)

(3)

(5)

(1)

(2)

खवासा

खवासा

13

कुरई

कुरई

तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कुरई के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 46 , 47, 48, 49, 50, 51 , 52, 58 , 59, 60, 61 एवं 62 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

परिवर्तन का प्रकार क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

(3)

(4)

(1)

(2)

14

कुरई

कुरई

कुरई

कुरई

तहसील कुरई के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कुरई के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 38 , 39, 40, 41 , 42, 43 , 44, 45, 53, 54, 55, 56 एवं 57 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

परिवर्तन का प्रकार क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(6)

(4)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

(3)

(2)

(1)

बरघाट

15

धपारा ( गंगेरूआ ) धपारा ( गंगेरूआ )

बरघाट

तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 65 , 66 , 75, 76, 77, 79 , 80 , 81 , 82, 83 , 84, 85, 86 एवं 87 कुल 14 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5670

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.- 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

बरघाट बरघाट

बरघाट

16

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

बरघाट तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 8 , 9 , 10 , 11, 12, 13, 23 , 24, 41 , 42, 43 , 44, 46, 47, 48 एवं 49 कुल 16 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं. (3)

(4) तहसील का नाम (2)

(1)

धारनाकला

धारनाकला

बरघाट

17

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

बरघाट तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 25 , 26 , 31 , 32, 33, 34, 35 , 36, 37, 38, 39 एवं 40 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. -2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(3)

(4) (2)

(1)

मलारा

मलारा

बरघाट

18

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

बरघाट

तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21 , 22, 27 , 28, 29 एवं 30 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

5671

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4) (2)

(3)

(1)

19

बोरीकला

बोरीकला बरघाट

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

बरघाट तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7 , 50, 51 , 52, 53 एवं 54 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.-शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का , कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(2)

(3)

(4) (1)

बरघाट

आष्टा 20

आष्टा

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

बरघाट तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 67, 68, 69, 70, 71 , 72, 73 , 74, 88, 89, 90 एवं 91 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं. (3)

तहसील का नाम (2)

(4) (1)

अरी 21

बरघाट

अरी

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

बरघाट

तहसील बरघाट के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल बरघाट के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 45, 55, 56, 57, 58, 59 , 60, 61 , 62, 63 , 64 एवं 78 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5672

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(3)

(4) (2)

(1)

नागनदेवरी

नागनदेवरी

22

लखनादौन

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

धूमा

तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धूमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6, 7, 8 , 9 , 10, 16, 17, 18 एवं 19 कुल 14 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक तहसील का नाम

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(4)

(3)

(2)

(1)

सनाईडोंगरी सनाईडोंगरी लखनादौन

23

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

धूमा

तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धूमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 20, 21 , 22, 34, 35, 36 , 37, 38 , 39, 40, 41 , 42, 43 एवं 44 कुल 14 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4 ) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(4) तहसील का नाम (2)

(3)

(1)

24

लखनादौन

धूमा

धूमा

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

धूमा तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धूमा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 11 , 12, 13 , 14, 15 , 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32 एवं 33 कुल 16 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

5673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

25

मढ़ी लखनादौन मढ़ी

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

आदेगाँव तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल आदेगाँव के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 50 , 51 , 52, 53, 54, 55, 56, 57 , 63 , 64, 65, एवं 66 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि.- 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(2)

(4) आदेगाँव

(3) आदेगाँव

लखनादौन

(1) 26

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

आदेगाँव

एवं लखनादौन.

तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल आदेगाँव के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 45, 46, 47, 48, 49 , 58 , 59 , 60, 61 , 62, 67, 68, 69 , 70 एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल लखनादौन के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 71 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से , मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं. (3)

(4) तहसील का नाम (2)

(1)

सिहोरा 27

सिहोरा

लखनादौन

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

लखनादौन तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल लखनादौन के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 85, 86, 87, 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 एवं 98 कुल 11 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

5674

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि. -2017. - शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4 ) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं: -

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

गणेशगंज

गणेशगंज

लखनादौन

28

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

लखनादौन तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल लखनादौन के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 99, 101 , 102, 103 , 104 , 105 , 106 , 107, 108, 109 एवं 110 कुल 11 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.-शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से , मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं: -

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(4) तहसील का नाम (2)

(3)

(1)

लखनादौन

लखनादौन लखनादौन

29

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

लखनादौन तहसील लखनादौन के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल लखनादौन के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 72, 73 , 74, 75, 76 , 77, 78, 79 , 80 , 81 , 82, 83 , 84, 95, 96, 97 एवं 100 कुल 17 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.- 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(3)

तहसील का नाम (2)

(4) (1)

30

छपारा

रामगढ़

रामगढ़

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

चमारीखुर्द तहसील छपारा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल चमारी खुर्द के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 24, 25, 26, 27, 28 , 29 , 30, 31 , 32, 33 एवं 34 कुल 11 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

5675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017 .- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(3)

(4) (2)

(1)

31

छपारा

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

चमारीखुर्द चमारीखुर्द

चमारीखुर्द

तहसील छपारा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल चमारी खुर्द के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9 , 10, 11 , 17, 18, 19, 20, 21 , 22 एवं कुल 18 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि.-2017.-शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(4)

(3)

(1)

तहसील का नाम (2)

छपारा 32

छपारा

छपारा

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

छपारा एवं चमारीखुर्द.

तहसील छपारा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल चमारी खुर्द के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक12, 13 , 14, 15 , 16 तथा पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल छपारा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एवं 42 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि.- 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से , मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम (6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं. (3)

(4) (1)

तहसील का नाम (2)

छपारा

33

भीमगढ़

भीमगढ़

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

छपारा तहसील छपारा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल छपारा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 43, 44, 45, 46, 47, 48 , 49 , 50, 51 , 52, 53 एवं 54 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5676

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय वर्तमान रा.नि.मं.

तहसील का नाम

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

कहानी घंसौर

34

गोरखपुर

गोरखपुर

परिवर्तन का प्रकार

(6)

तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कहानी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 12, 13 , 14, 16, 17, 18 15 , 20, 21 , 22, 23, 24 एवं 25, कुल कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017 .- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से , मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का , कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय

क्रमांक

वर्तमान रा.नि.मं.

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

कहानी

कहानी

घंसौर

कहानी

35

एवं घंसौर.

परिवर्तन का प्रकार

(6)

तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कहानी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, 35 तथा तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 38 एवं 39 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.-शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

(3)

तहसील का नाम (2)

(4)

(1)

घंसौर

दिवारी

दिवारी

36

कहानी एवं घंसौर.

परिवर्तन का प्रकार

(6)

तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल कहानी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 2, 3 , 4, 5, 6 , 7, 8, 9 , 10, 11 एवं 19 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

5677

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

घंसौर

37

केदारपुर

केदारपुर

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

घंसौर तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63 , 64, 65, 66 , 67,68, 70 एवं 71 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118 - भू- अभि. - रा.नि. -2017 .- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4 ) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

भिलाई 38

घंसौर

भिलाई

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

घंसौर तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 50, 51 , 52, 53, 54, 69 , 72, 73, 74, 75,76 एवं 77 कुल 12 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि. -2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

मुख्यालय क्रमांक

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(3)

(4) (1)

(2)

घंसौर

घंसौर

घंसौर

39

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

घंसौर तहसील घंसौर के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 , 47 , 48, 49 एवं 55 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

5678

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.- 2017 .- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय तहसील का नाम

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(4) (2)

(3)

(1)

धनौरा

40

कुडारी

कुडारी

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

धनौरा तहसील धनौरा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धनौरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 12, 13 , 25 , 26, 27, 28, 29 , 30, 31 , 42 , 43 , 44, 45, 46 एवं 47 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.-2017.-शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4) (2)

(3)

(1)

धनौरा धनौरा

धनौरा

41

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

धनौरा तहसील धनौरा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धनौरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 , 11 , 14, 15, 16, 17 , 18 एवं 20 कुल 17 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है.

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.- 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से , मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम (3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4)

(3)

(1)

(2)

धनौरा

42

सुनवारा

सुनवारा

परिवर्तन का प्रकार

(6)

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

धनौरा तहसील धनौरा के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल धनौरा के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 19 , 21 , 22, 23, 24, 32, 33 , 34, 35, 36 , 37, 38 , 39 , 40 एवं 41 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

5679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(4) (1)

(2)

(3)

43

केवलारी केवलारी

केवलारी

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं.

(6)

(5)

केवलारी तहसील केवलारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल केवलारी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45 एवं 46 कुल 16 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118 - भू- अभि. रा.नि.- 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से, मैं गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

(3)

(4) (1)

तहसील का नाम (2)

44

छींदा केवलारी छींदा

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

(6)

केवलारी तहसील केवलारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल केवलारी के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 29 , 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 कुल 15 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि. -2017 .- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

क्रमांक

मुख्यालय

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(2)

(3)

(4) (1)

उगली

उगली 45

केवलारी

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान रा.नि.मं. (5)

(6)

उगली तहसील केवलारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल उगली के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 47, 48, 49, 50, 51 , 52, 53 , 54, 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62, 63, 64 एवं 65 कुल 19 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

[ भाग 1 5680

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 2118- भू- अभि. रा.नि. - 2017.- शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं , गोपाल चन्द्र डाड ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला सिवनी, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित तहसील के, कॉलम ( 3 ) में प्रस्तावित प्रशासकीय इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल का, कॉलम (4) अनुसार मुख्यालय नियत करते हुए, कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं:-

परिवर्तन का प्रकार क्रमांक

मुख्यालय

वर्तमान रा.नि.मं.

प्रस्तावित रा.नि.मं.

तहसील का नाम

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

उगली

पाण्डिया छपारा

46

केवलारी पाण्डिया छपारा

तहसील केवलारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक मण्डल उगली के पंचायतवार नवीन पटवारी हल्का क्रमांक 66 , 67, 68 , 69, 70, 71 , 72 , 73, 74, 75, 76, 77 एवं 78 कुल 13 पटवारी हल्कों की सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है .

उक्त परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का समुचित प्रशासन एवं शासकीय कार्यों का सम्पादन प्रभावी रूप से किया जा सके.

गोपाल चंद्र डाड , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डााधिकारी, सिवनी मध्यप्रदेश सिवनी, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

(केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 ) क्र. 7141 - एस.डब्ल्यू. - 2017 .- थाना प्रभारी पुलिस थाना लखनादौन का पत्र क्रमांक- था.प्र. लखनादौन-1758-17 , दिनांक16 अगस्त 2017 द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि लख्खनादौन नगर में राष्ट्रीय राज्यमार्ग -7 पर पेट्रोल पंप चौराहा से लखनादौन शहर की नरसिंहपुर तरफ जाने वाली रोड पर स्कूल, विभिन्न कार्यालय, बैंक नगर पलिका, बस स्टैण्ड, बाजार एवं अस्पताल आदि हैं दिन में उक्त रोड पर जनता का अवागमन ज्यादा होता है एवं भारी वाहन भी उक्त रोड़ पर अवागमन करते हैं जिससे हमेशा गम्भीर, सड़क दुर्घटनाओं को अंदेशा बना रहता है. थाना प्रभारी ने पेट्रोल पम्प चौराहा लखनादौन से सोनटोरिया तिराहा नरसिंहपुर बाईपास तक प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक उक्त मार्ग पर भारी वाहनों की नो एन्ट्री आदेश जारी करने का विनय किया है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं रोकी जा सकें.

अतः मैं , गोपाल चन्द्र डाड, जिला दण्डाधिकारी सिवनी, थाना प्रभारी , पुलिस थाना लखनादौन के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बड़ी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने हेतु केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत " लखनादौन शहर में भारी वाहन प्रवेश को प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक प्रतिबंधित करता हूं" प्रतिबंधित समय अवधि में किन्ही विशेष परिस्थिति , जो लेखबद्व की जायेगी, में किसी भारी वाहनों की प्रवेश की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी लखनादौन द्वारा दी जा सकेगी.

यह अधिसूचना आज दिनांक 6 अक्टूबर 2017 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

गोपाल चन्द्र डाड , जिला मजिस्ट्रेट.

5681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार,. दिनांक. 16. अक्टूबर 2017 प्रकरण क्रमांक/14102/भू-अर्जन/2017.-

::प्रारंभिक अधिसूचनाःः

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माा अन्तर्गत ग्राम उतावली तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृष वार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरा अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माा अन्तर्गत ग्राम उत्तावली तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषःवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरा अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम-उतावली

तहसील-धरमपुरी जिला धार विवराण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

सिंचित

असिंचित

कुल 1.

6.433

कारम मध्यम सिंचाई परियोजनाके निर्माण मे प्रभावित होने से

28.159

34.602

6.433

34.602

28.159

योग

अनुसूची(2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माा अन्तर्गत ग्राम उतावली तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवर.रा

क.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

सिंचित

सिंचित असिंचित कुल

असिंचित कुल

0.115

0.000

4/2

0.000

0.342

0.342 0.115

कैलाश रामप्रसाद, लीलाबाई रामीबाई पिता बुरक्या बुदीबाई पति 1स्व. बुरक्या निवासी- ग्राम उतावली जाति-भील 5682

t

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

6 विक्रम पिता सायबा जाति भील नि. 2 ग्राम उतावली

0.233

10/1 बुदीया, कैलाश , नानूराम, जतनबाई, रतनबाई, चतुरबाई , कस्तुरीबाई 3 पिता गोपिया जाति भील नि. ग्राम उतावली

0.240

10/2 4 भील नि. रामकुँवरबाई पति स्व. बुदीया, शोरभ, कंगुर पिता बुदीया जाति उतावली ग्राम

10/3 नानुराम पिता गोपिया जाति भील 5 नि. ग्राम उतावली

0.000

10/4 दयाराम पिता बुदीया जाति भील 6 नि. ग्राम उतावली

10/5 कैलाश पिता गोपिया जाति भील 7 नि. ग्राम उतावली

8

10/6 मंशाराम पिता बुदीया जाति भील पता नि. ग्राम उतावली

10/7 तुलसीराम पिता बुदीया जाति भील 9 नि. ग्राम उतावली

भिकिया पिता किशन जाति भील 10 नि. ग्राम उतावली

13/1, 14/1

13/2 , 14/2 सुखराम ना.बा. पिता किशन, सावित्रीबाई पिता किशन पा.कर्ता 11 बहन , सावित्रीबाई पिता किशन जाति भील नि. ग्राम उतावली

12

0.032

0.253 0.221

0.253

0.221 0.032

0.020

0.233

0.020 0.253

0.253

0.013 0.253 0.013 0.253 0.240

0.379

0.370 0.009

0.379

0.370 0.009

0.126 0.126 0.126 0.000

0.126

0.010

0.380 0.370

0.380

0.370 0,010

0.126

0.126

0.000 0.126 0.126 0.000

0.127

0.117 0.010 0.127 0.117 0.010

0.308 0.000

0.308

0.308

0.308 0.000

0.615 0.000

0.615

0.615

0.615

0.000

1.594 0.000 1.594

0,000

18 1.594

सुखलाल, नन्नू पिता राल्या, सुंदरबाई, हीराबाई, लीलाबाई पिता राल्या, नरसिंह, बरसिंह , सनसिंह , पाराबाई, केशरबाई, रेणुका पिता भिक्या, नानुडिबाई पति स्व. भिक्या जाति भील नि. ग्राम उतावली

1.594 5683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

21/1 0.515.

मांगीलाल पिता मानसिंह जाति 13 भील पता नि. ग्राम उतावली

0.508

21/2 14

नत्थू, मनोहर , गोपाल, अमिचन्द , मेहताबाई पिता सुखराम, झुमकाबाई पति स्व. सुखराम जाति भील पता नि. ग्राम उतावली

0.505

21/3 गुजरा पिता मानसिंह जाति भील पता नि. ग्राम उतावली

15

0.486

21/4 हरिया पिता मानसिंह जाति भील पता नि. ग्राम उतावली

16

2.096

24/1 17

श्रवण, श्रीराम, लीलाबाई पिता बेचरिया, गंगाराम, केकड़िया, हीरालाल, मनाबाई, सेवन्ताबाई पिता अमरिया, रूपसिंह, दुलेसिंह, भीमसिंह, कुसुमबाई, रामीबाई , कामुबाई, कुंवरबाई, मथुराबाई, सकुबाई पिता बाबरिया छोगालाल, रतन पिता लिम्बा, गंगाराम, राजाराम, रामलाल, गजराज, अमिचन्द पिता नानजा, मांगीलाल, कालू, बबलू, कविता पिता सीताराम, चंदाबाई पति स्व. सीताराम , दिनेश, फूलसिंग, फुलकाबाई, रंजनाबाई, दितुबाई, भूरीबाई पिता सीताराम, केलुबाई पति स्व. सीताराम जाति भील पता नि. ग्राम उतावली i

24/2 रूपसिंह पिता बाबरिया जाति भील 18 पता निवासी ग्राम उतावली

24/3 रायसिंह , भारत पिता छोग्या जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

19

24/4 शोभाराम पिता सकरिया जाति भील पता नि. ग्रामउतावली

60/6/2 20

0.515 0.000

0.515

0.515 0.000

0.008

0.508

0,516

0.008

0.516

0.505 0.010 0.515 0.010 0.515

0.029 0.515

0.486

0.029 0.515

2.096 0.010 2.106 2.106

0.010

0.223

0.000

0.223 0.223

0.223 0.000

0.150 0.150 0.000 0.150

0.150

0.000

0.200

0.200

0,000

0.200

0.000 0.200

0.253

0.253 0.000

0.253

0.000

0.253 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5684

0.190 0.190 0.000

60/3 0.190 0.000

0.190

0.000

0.000 0.190

60/4

0.190

0.190

0.190

0.000

60/6/1

0.000 0.189 0.189

0.189

0.189

0.000

67/3 0.025

0.025 0.025

0.025

0.000

21

0.000

0.063 0.000 0.063 0.063

0.063

67/4

वेरसिंग , मगन पिता छोग्या, नानुराम, अम्बाराम, झींगु, मुन्नीबाई पिता देवज्या, दिनेश, राकेश पिता नराण, ना.बा. विनायक पिता नराण , पा.कर्ता माता गोदावरीबाई पति स्व. नराण जाति भील पता नि. ग्रामउतावली

0.164

67/6

0.164

0.000

0.164 0.000

0.164

67/7 0.203 0.000 0.203 0.203 0.000 0.203

67/8

0.203 0.203 0.000 0.203

0.203 0.000

0.337 0.000 0.337 0.337

0,000 0.337

62/3

0.000

0.118. 0.000 0.118 0.118

0.118

63/3

22

64/3

0.000

0.000 0.059 0.059

0.059

0.059

65/3

बल्लू, मंगू पिता दामा , नाथीवाई पति स्व. दामा , रुघनाथ पिता दामा, झागलीबाई पति स्व. दामा जाति भील पता नि. ग्रामउतावली

0.000 0.004 0.004

39/61/3 0.000 0.004 0.004

0.000

0.337 0.000 0.337

0.337

0.337

62/2

0.000

0.118 0.000

0.118

0.118 0.118

63/2

64/2

23

भावसिंग , केशरबाई, सोनाबाई, भूरीबाई पिता शंभू जाति भील पता नि. ग्रामउतावली

0.059 0.000 0.059

0.059 0.000 0.059

65/2

0.000 0.004 0.004

69/61/2 0.000 0.004 0.004

0.025

62/1

0.313

0.338

0.313 0.025 0.338

24

गजराज पिता नराण जाति भील पता नि.ग्रामउतावली

0.118 0.000 0.118 0.118 0.000 0.118

63/1

64/1

जगन पिता नराण जाति भील पता नि.ग्रामउतावली

0.000

0.060

0.000 0.060

0.060

0.060

25

65/1

0.000

0.004

0.004

0.000 0.004

0.004

69/61/9

31

0.291

0.000 0.291 0.291

0.291

0.000

0.835

37

0.835 0.835 0.000

0.000

0.835 राजाराम, मानसिंह पिता पूना, रामस्वरुप पिता झब्बा, छगन पिता दित्या, रुमाल , मोरसिंह, प्रभु, नानुडिबाई पिता बुदीया, गबराबाई पति स्व. बुदीया, नाथिया, रतन 26 पिता भिंजा, शंकर, केलाबाई , जसलीबाई पिता धन्ना , रमेश, अमिचन्द, नन्नूबाई , राधिबाई, कलीबाई , सुंदरबाई पिता रुगनाथ, अमरसिंह, हरेसिंह , छितरसिंह पिता मोतीलाल, मिश्राबाई पति स्व.

5685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

1.328

1.328 0.000

1.328

1.328

0.000

48

0.670

0.000

0.670

0.670 0.670

0.000

54

मोतीलाल, कन्ना, हीरालाल, रामलाल, पन्नालाल, बिरजबाई, नकुलबाई , दुरपतिबाई, पासूबाई पिता सुखराम, बुरकीबाई पति स्व. सुखराम, किशन , बिशन, मनोहर , सुखलाल, तुलसीबाई, यशोदाबाई, मैथलीबाई , हीराबाई, सेवन्ताबाई, सुगनबाई पिता मांगिलाल, कामुबाई पति स्व. मांगिलाल, सुखराम, नानुराम, दयाराम पिता गोपाल , राजलीबाई पति स्व. गोपाल, उर्मिलाबाई पिता भूरेसिंह, बालाराम, सुरेश , पूजा पिता नैनसिंह, कमुबाई पति स्व. नैनसिंह जाति भील पता नि.ग्रामउतावली

0.337

0.337 0.000 0.337

0.337

0.000

36/1

हरेसिंह पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम उतावली

27

0.000 0.337 0.337

0.337 0.337

0.000

36/2

नानुराम पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम उतावली

28

0.338

0.338

0.000 0.338 0.338 0.000

36/3

कामल्या पिता पूना जाति भील निवासी ग्राम उतावली

29

0.083

0.000

0.083

0.083

0.083 0.000

38/1

0.100

0.100 0.074 0.026

61/4 0.074 0.026

30

लाडकीबाई पति स्व. फकीरा, गबरू पिता फकीरा जांति भील पता नि. ग्रामउतावली

0.032

0.000

0,000

66/2 0.032

0.032 0.032

0.248 0.248

0.248

0.248 0.000

0.000

38/2

0.301

0.026

0.301 0.275

0.026

0.275

61/3

31

0.096

0.090 0.006

0.096

66/5 0.090 0.006

खुमरिया पिता कुतरिया, गजु, रुपेशसिंह , नानू, कोयलबाई, कविताबाई पिता छगन , शांताबाई पति स्व. छगन जाति भील निवासी ग्राम उतावली

0.248

0.000 0.248 0.248 0.000

0.248

38/3

केकड़िया, रामलाल पिता मुरार जाति भील निवासी ग्राम उतावली

0,300

0.274

0.026 0,300

0.026

0.274

61/1

32

0.000 0.096

0.096

0.096

66/4 0.096 0.000 [भाग 1 5686

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

0.248 0.000

0.248

0.000

0.248

38/4 0.248

0.026

0.274

0.300

0.026 0.300

61/2 0.274

33

0.000 0.097

0.097

0.097

0.000

66/1 0.097

छाबरिया, कुब्जाबाई, शांताबाई पिता सुखलाल, गुलाब, ममताबाई पिता सालम, पप्पू पिता मुन्ना, शांताबाई पिता मुन्ना, शंकर, बलवंत , रोशनी पिता बंशीलाल, सायराबाई पति स्व. बंशीलाल जाति भील निवासी ग्राम उतावली

0.000 0.248

0.248

0.248 0.000 0.248

0.026 0.301 34

0.275

61/5

0.301-

0.275 0.026

0.096 मांगीलाल , लालू पिता छितर, हीरुबाई, रुकमणिबाई, कुंदनबाई 38/5 पिता छितर, हजारीलाल पिता रतन, आशाराम, दिलीप, रेशमबाई , उषाबाई, रामकन्या, कलकुबाई पिता मदन , शारदाबाई पति स्व. मदन जाति भील निवासी ग्राम उतावली

66/3 0.096 0.000 0.096 0.096 0:000

0.000 0.083

0.083 0.083

0.083 0.000

38/6

0.024 0.101

0.077

0.101

0.024

61/7 0.077

35

लाडकीबाई पति स्व. फकीरा , बण्डू पिता फकीरा जाति-भील निवासी-ग्राम उतावली

0.032

0.000

0.000 0.032 0.032

66/7 0.032

0.082

0.000 0.082

0.082

0.000 0.082

38/7

लक्ष्मण पिता फकीरा जाति- भील निवासी-ग्राम उतावली

0.100

0.000 0.100

0.000 0.100 0.100

61/6

36

0.032

0.032

0.032 0.000

0.000 0.032

0.000 0.190

0.190

0.000 0.190

42 0.190

0.312

0.000

0.312

0.312

44/3 0.312 0.000

0.224

0.000

0.224

गेंदालाल , द्रोपतीबाई, कंगुरबाई पिता बनयार, कल्कीबाई पति स्व. बनयार , सुरेश, ममता, प्रेमबाई पिता 37 पेमा, सावित्रीबाई पति स्व. पेमा जाति-भील निवासी- ग्राम उतावली 45/2 0.224 0.000 0.224

0.321

0.007

0.314

0.321

i

46/5

0.007

0.314

0.312

0.000

0.312

0.312

0.000

0.312

44/1

0.225

0.225 0.000

0.225

45/4 0.225 0.000

वेलज्या, बद्री, मुल्या, कंपूरा , भूरि, सकु पिता वागजी जाति- भील 38 निवासी-ग्राम उतावली

0,321

0.003

0.318

0.321

0,003

46/3 0.318

0.165

0.000

0.165

0.000 0.165

0.165

47/2

0.312

0.012

0.312 0.300

0.300 0.012

44/2

0.224

0.220

0.224

0.004

0.220 0.004

45/3

39

राजाराम , मोहरसिंह, मानसिंह, किश्वर, श्यानीबाई, कलाबाई, गुजराबाई, सकरीबाई पिता बरमा जाति-भील निवासी ग्राम उतावली

0.322

0.079

0.243

46/2 0.243 0.079 0.322

0.163

0.163 0.000

0.163 0.000 0.163

47/3 5687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

45/1 0.205

मकरान्या पिता सायबा जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

46/1

0.020

0.225 0.205

0.020

0.225

0.000

0.322

0.322

0.322

0.322 0.000

46/4 40

47/1

0.126

92/43

0.126

49

51/3 41

हजारिया पिता धूल्या, सीताराम, मदनलाल , रामू पिता जगन्या, चम्पाबाई पिता जगन्या जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

52/1

50/1 नत्थू पिता मुकुन्द जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

51/4 42

52/6 0.091

0.030

50/2 वेरसिंह पिता मुकुन्द जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

43

51/5 0.160

52/5

50/3

51/6 तेरसिंह पिता मुकुन्द जाति भील 44 पता निवासी ग्राम उतावली

52/4

51/1/1 अमीचंद, रमेश, दुरपतीबाई, भूरीबाई पिता बुदिया, चम्पाबाई पति स्व. 45 बुदिया जाति भील पता निवासी. ग्राम उतावली

52/3/1

51/1/2 श्रवण, कुसूमबाई, पाराबाई पिता केशरीया, बसंतीबाई पति स्व. 46 केशरीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

52/3/2

51/1/3 47

नरसिंह, बालु, गम्मू पिता ऊंकार जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

52/3/3

51/2 48

मांगिलाल, बुरक्या, नानूराम, कालुराम पिता घिसीया, मंगलबाई पति स्व. घिसीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

52/2

56/1 0.200

तेरसिंह पिता दगड़िया जाति भील 49 पता निवासी ग्राम उतावली

0.322 0.294

0.294 0.028

0.028 0.322

0.039

0.039 0.000 0.039

0.000 0.039

0.000

0.000 0.126 0.126

0.126

0:126 0.000

0.000 0.126

0.126

0.433 0.000

0.433 0.000 0.433

0.433

0.298 0.000

0.298 0.000 0.298

0.298

0.000 0.019

0.019 0.000 0.019 0.019

0.000

0.160 0.000 0.160 0.160

0.160 0.100 0.091 0.009 0.100 0.009

0:030 0.000

0.000 0.030

0.030

0.000 0.160 0.000 0.160 0.160

0.012 0.100 0.088 0.012 0.100

0.088

0.040

0.040 0.000 0.040

0.000 0.040 0.000 0.150

0.000 0.150

0.150

0.150

0.006

0.006 0.088 0.082

0.088

0.082

0.187 0.000 0.187 0.000 0.187

0.187

0.096

0.096

0.090 0.006

0.090 0.006

0.176

0.010 0.186

0.186

0.176

0.010

0.096

0.096 0.000 0.096 0.096 0.000

0.187

0.187 0.187 0.000 0.187 0.000

0.016 0.095

0.079

0.079 0.016 0.095

0.531

0.560 0.029 0.560 0.531 0.029

0.288

0.288 0.288

0.288

0.000

0.000

0.236 0.200

0.026

0.026 0.236 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5688

0.013 0.236

0.223

0.236

0.013

0.223

56/2

50

धनसिंह, मदन, नानूराम पिता हजारीलाल सोनाबाई पति स्व. हजारीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

0.236

0.006

0.230

0.006 0.236

0.230

56/3

खुमानसिंह पिता दगड़िया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

51

0.006 0.236

0.230

0.236

0.006

0.230

56/4

52

शोभाराम, कालूराम, मनीषा पिता मोरसिंह , लीलाबाई पति स्व. मोरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

0.236

0.000

0.236

0.236

0.000

0.236

56/5

मोहन पिता दगड़िया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

53

0.237

0.006

0.231

0.237

0.006

0.231

56/6

वेरसिंह पिता दगड़िया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

54

0.342

0.012

0.330

0.342

0.012

0.330

57

55

बेरसिंग , मगन पिता छोग्या, दिनेश पिता नारायण, राकेश , विनायक ना. बा. पिता नारायण पा.कर्ता माता गोदावरीबाई पति स्व. नारायण जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

0.342

0.000

0.342

0.342

0.000

0.342

60/1

रमेश पिता मांगिलाल जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

56

0.367

0.024

0.343

0.367

0.024

0.343

60/2

बण्डू पिता सकरिया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

0.050 57

0.000

0.050

0.050

0.000

0,050

60/7/4

0.215

0.000

0.215

0.215

0.000

0.215

60/5/1

रणछोड पिता सकरीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

58

0.175

0.005

0.170

0.175

0.005

0.170

60/7/3

0,215

0.015

0.200

0.215

0.015

0.200

60/5/2

0.683 मिचरिया पिता गोबरीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

0.000

0.683

0.683

0.683 0.000

60/7/2

59

0.051

0.051

0.000

0.051

0.051

0.000

67/2

0.076

0.076

0.000

0.076

0.076

0,000

67/5/2

मुन्ना पिता सकरीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

0.457

0.438 0.019

0.457

0.019

0.438

60/7/1

60 5689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0,000 0.442

0.442

0.000 0.442

0.442

60/8

केकड़िया पिता मुरार जाति भील 61 पता निवासी ग्राम उतावली

0.152 0.152

0.000

0.152

0.152

0.000

67/1

0.076 0.076

0.000

0.076 .

0.076

67/5/1

62

रणछोड, अलकाबाई पिता सकरीया, केलाबाई पति स्व. सकरीया जाति भील पता निवासी ग्राम उतावली

0.000 0.291

0.291

0.291

0.000

0.291

72/30

0,000 0.278

0.278

0.278

0.000

0.278

75/30

63

सूरजा पिता सकरिया जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली

0.000 0.190

0.190

0.000 0.190

0.190

79/30

0.000 0.196

0.196 0.196

0.000

0.196

73/30/1

64

मुतरिया पिता सुकीया ,सलतीबाई पति स्व. सुकिया, जाति भील पता नि. ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली

0.088

0.000

0.088

0.088

84/30/2 0.088

0.000 0.196

0.196 0.196

0.000

0.196

73/30/2

65

बाबू पिता केकड़िया जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली

0.000 0.089

0.089 0.089

0.089 0.000

84/30/3

0.000 0.481

0.481

0.481

0.000

0.481

77/30

66

गोपिया पिता चुन्या जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली

0.291

0.000

0.291

0.291

0.000

82/30 0.291

67

गणपत पिता गुजरा जाति भील पता . नि.ग्राम भैसाखौ बुजुर्ग उतावली

0.253

0.008

0.253 0.245

0.008

84/30/1 0.245

68

गोरधन पिता गुजरा जाति भील पता नि. ग्राम भेसाखों बुजुर्ग उतावली

34.602

6.433

6.307 34.829 28.159

28.386

कुल योग [भाग 1 5690

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

:प्रारंभिक अधिसूचनाः

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

प्रकरण क्रमांक/14104/भू-अर्जन/2017.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान, हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भैसाखों खुर्द तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

ग्राम- भैसाखों खुर्द

तहसील-धरमपुरी जिला धार क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) विवरण

सिंचित्त

असिंचित

कुल 1.

5.480

0.312

5.792 कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने से

योग

5.480

0.312

5.792

अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भैसाखों खुर्द तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

क.

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

कुल

कुल

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित

3/1 0.051 0.000 0.051 0.051 0.000 0.051

0.131

10/1/1

0.000 0.131 0.131

0.131

0.000 धुलिया, दिनेश, गोविन्द पिता छगन, 1 रेवाबाई पति स्व. छगन जाति भील नि. ग्राम भैसाखो खुर्द

3/2 0.050 0.000 0.050 0.050 0.000 0.050.

0.044

5/2

0.000 0.044 0.044

0.044

0.000

8/2 0.025

0.025

0.000

0.025 0.000 0.025 रमेश, राधी, जसमा, कावेरी, गुड्डू पिता 2 सोभान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखो खुर्द

10/2 0.599 0.008 0.607 0.599

0.607

0.008

0.015 0.010 0.025 0.015

5/1/1

0.025

0.010 3

10/1/2 0.158 0,000

मेहताब पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखो खुर्द

0.158

0.158

0.158

0.000

5/1/2 0.000 0.020

0.020 0.020 4

0.000

0.162

10/1/4

गंगाराम पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखो खुर्द

0.162 0.162

0.162

0.000 धुलीया, दिनेश गोविंद पिता छगन,

0.000

5. रेवाबाई पति स्व. छगन जाति भील नि.

0.190

6/1/2/1

0.190 0.190

0.190

0.000 ग्राम भैसाखो खुर्द

गंगाराम पिता भगवान

0.000

0.189

6/1/2/2

0.189 0.189

0.189

0.000 6 जाति भील निवासी ग्राम भैसाखो खुर्द 5691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

7

0,000 0.190 0.190

6/1/2/3 0.190

0.000 0.190 प्रताप पिता भगवान प्जाति भील निवासी ग्राम भैसाखो खुर्द

8

0.000

0,190 0.190

6/1/2/4

0.190 0.000

0.190 मेहताप पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखो खुर्द

9

0.013

6/1/1 0.517

0.530 0.517 0.013 0.530 ताकडिया पिता सुखराम जाति भील नि.ग्राम भैसाखो खुर्द

10

6/2

0.000 0.759 0.759 0.000

0.759

0.759 राजाराम पिता पूना जाति भील नि.ग्राम कोठीदा

6/3 0.506 0.000 0.506

0.000

0.506

0.506 11

सुखलाल पिता कमल जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखो खुर्द

7

0,228 0,000 0.228 0.228 0.000 0.228 12जाति

नानुरामपिता पुन्या जाति भील पता नि.ग्राम भैसाखो खुर्द

8/1

0.011 0.026

0.015

0.015 0.011 0.026 प्रताप पिता भगवान, झमुड़ीबाई पति स्व.

13

0.156 0.000

10/1/3

0.156 0.156 0.000 0.156 भगवान जाति भील नि.ग्राम भैसाखो खुर्द

0.018 0.253 0.235 0.018 0.253 14

0.235

9/2/1/1

हरेसिंह पिता पूना, अमरीबाई पति स्व. पूना जाति भील पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार

0.018

9/2/1/2

0.235

0.253 0.235

15

0.018 0.253 नानूराम पिता पूना, अमरीबाई पति स्व पूना जाति भील नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार

0.012

9/2/1/3 0.241

0.253 0.241 0.012 0.253 कामल्या पिता पूना, अमरीबाई पति स्व 16 पूना जाति भील नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार

12

0.300 0.142 0.442 0.300

0.442

0.142 राजाराम , मानसिंह पिता पुना, किशन, बिशन, मनोहर, सुखलाल , तुलसी, जशोदा, मैथली, हीरा , सेवन्ता, सुगना

17

13

0.060

0.142

0.202 0.142

0.202

0.060

15

0.152 0.000 0.152 0.152 0.000 0.152 पिता मांगीलाल , कमूबाई पति स्व मांगीलाल जाति भील पता नि. ग्राम भैसाखो खुर्द

5.480 0.312 5.792 5.480

5.792

0.312 योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5692

2016-2017.-

प्रकरण क्रमांक/14106/.

:प्रारंभिक अधिसूचनाः

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भैसाखो बुजुर्ग तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि किअनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

ग्राम-भैसाखों बुजुर्ग

तहसील-धरमपुरी जिला धार क्रं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) विवरण

सिंचित

असिंचित

कुल 1.

16.837

3.093

19.930 कारन मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने से योग

16.837

3.093

19.930

अनुसूची(2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भैसाखो बुजुर्ग तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

क.

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित

कुल

कुल

0.548 0.00 0.548

5/1

0,280

0.280 0.00 रामस्वरुप पिता झब्बा, सुखराम, नानुराम दयाराम पिता गोपाल, राजलीबाई पति स्व. गोपाल, उर्मिलाबाई पिता भूरेसिंह, छगन पिता दित्या, बलराम, सुरेश पिता 1 नैनसिंह ना.बा. पूजा पिता नैनसिंह पा. कर्ता माता कमुबाई, व कमुबाई पति.स्व नैनसिंह

जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा (पटेलपुरा)

किशन, बिशन, मनोहर, सुखलाल,

2

0.500 0.048

5/2

0.548 0.500 0.048 0.548 तुलसी, जशोदा, मेथली, हीरा , सेवन्ता, सुगन पिता मांगीलाल, कामुबाई पति स्व. मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा (पटेलपुरा)

3

0.548

0.000

0.000

0.548

5/3

0.548

0.548 नाथ्या, रतन, धारु , कुसमी पिता भिंजा, रुमाल, मोरसिंह, प्रभुलाल, नानुड़ीबाई, 5693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

प्रेमंबाई पितां बुदीया, गौरबाई पति.स्व बुदिथा, कन्हैया, हीरालाल , रामलाल , पन्नालाल पिता सुखराम, बुरकीबाई पति. स्व सुखराम जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा

7

0.366 0.366 0.000 0.366

0.000

0.366 शंकरसिंह पिता धन्ना, अमीचन्द, रमेश पिता रुगनाथ , अमरसिंह, हरेसिंह, 4 छितरसिंह पिता मोतीलाल, मिश्रीबाई पति.स्य मोतीलाल जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा (पटेलपुरा)

0.494

0.012 0.506 0.268 0.012 0.280

8/2/2

सीताराम , पूनम पिता कुंवरिया, ताराबाई 5 पति कुंवरिया जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग शा. पट्टेदार

0.239

0.011

0.250 0.114 0.011 0.125

12/2/1

नंदराम पिता रुपचन्द, कुंवरबाई पति 6 नंदराम जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग शा. पट्टेदार

0.250

12/2/2

0.000

0.250 0.250 0.000 0.250 कमल पिता मुकुन्द, चांगुलबाई पति 7 कमल जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग शा . पट्टेदार

दलूबाई पति.स्व दित्या

0.000

0.259 0.259 0,000 0.259 0.259

12/2/3

8 जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग शा. पट्टेदार

13

0.307

0.009

0.316 0.307 0.009

0.316 9

15

2.300

0.052 2.352 2.300 0.052 2.352 कमल पिता मुकुन्द, केवाबाई पति.स्व मुकुन्द, नंदराम , नराज पिता रुपचन्द, नाबा. अलकेश, छोटुसिंह, सुनीता पा. कर्ता माता सुगनबाई पति.स्व कन्हैया , अंतर, श्रवण, जंगुलाल पिता दित्या जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.373

0.000

0.373 0.000 0.330

0.330

16/1

0.051

0.000 0.051 0.051 0.000 0.051

27/2

मांगीलाल , मंगु, रामसिंह, जामसिंह, 10 हीरालाल पिता गणपत जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.023 0.373 0.267

0.290

0.350

16/2

0.023 11

0.000 0.051

27/3

0.051 0.000 0.051 0.051 गोरधन पिता गुजरा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

12

17

0.100

0.064 0.164 0.100 0.064 0.164 मदन , कैलाश , देवीसिंह पिता छोगालाल, रंगूबाई पति.स्व छोगालाल, बिरजबाई, सोनाबाई , कावेरीबाई , गजरीबाई पिता रुगनाथ, मनीषा पिता विश्राम, कंचनबाई पति.स्व विश्राम, जितेन्द्र पिता मयकुलाल ना.बा पा.कर्ता कंचनबाई पति.स्व विश्राम जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.188 0.023 0.211 0.188

18/1

0.023 0.211 हजार पिता रावजी

13

0.240

0.000

18/4

0.240 0.240 0.000 0.240 जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.161 0.000

19/1

0.161 0.161 0.000 0.161 नागरिया पिता रावजी

0.211 0.000

18/2

0.211 0.211 0.000

0.211 जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

14

0.000

0.240

18/6

0.240 0.240 0.000 0.240

0.000

19/2

0.160 0.160 0.000 0.160 0.160 [भाग 1 5694

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

0.212

0.203 0.009

0.203 0.009

18/3

0.212 विक्रम, भारत पिता कुतरिया , पुरमाबाई पश्नि.स्व कुतरिया

0.240 0.000

0.240

0.000

0.240

18/5

0.240

0.160 0.000 0.160 0.160

19/3

0.000 जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.160 मगन, कैलाश , देवीसिंह पिता छोगालाल ,

16

0.372

0.012 0,384

20/1

0.372 0.012 0.384 रंगूबाई पति स्व. छोगालाल जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.000

0.384

0.384

20/2

0.384 0.000

0.384 जितेन्द्र पिता मयकुलाल नाबा. पा.कर्ता 17 ताई कंचनबाई पति स्व, विश्राम जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

18

0.376 0.007

0.376

20/3

0.383

0.007 0.383 मनीषा पिता विश्राम, कंचनबाई पति.स्व विश्राम जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

21/1 0.316 0.004 0.320 0.316 0.004 कन्नु पिता भागचंद

0.320 19

0.310

0.009 0.319

21/6

0.310

जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.009 0.319

0.319

0.000

21/2

0.319 0.319 0.000 0.319

21/5 0.319

0.319 0.319 0.000 सुकरिया पिता भागचंद

0.319 20

22

0.013

जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.013 0.000 0.013 0.013

0.063

0.000

24/2

0.063

0.000 0.063 0.063

0.319 0.000

21/3

0.319

0.319

0.000 0.319 मनोहर पिता भागचंद

0.307

0.013

21/7

0.320 0.307 0.013 0.320 21

0.000 0.019 0.019

जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.000

23/1

0.019 0.019

0.000

0.051 0.051

24/1

0.000 0.051

0.051

0.319

21/4

0.000 0.319 0.319 0.000 0.319 सिगदार पिता भागचंद

22

21/8 0.299 0.020 0.319 0.299 0.020 0.319 जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.000

0.019 0.019

23/2

0.000 0.019 0.019

0.019

26/1

0.019

0.000 0.019

0.000 0.019

0.265

27/1

0.280

0.015

0.265 0.015 0.280 राजाराम पिता पन्ना, जंगलीबाई पति. 23 स्व पन्ना जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

27/9/क

0.000

0.316

0.316 0.316 0.000 0.316

0.019 0.000 0.019 0.019

26/2

0.019

0.000 तेजराम पिता पन्ना, जंगलीबाई पति. 24 स्व पन्ना जाति भील निवासी ग्राम

27/8

0.000 0.632

0.632

0.316 0.000 0.316 भेसौखा बुजुर्ग

0.271

27/9

0.008 0.279 0.271 0.008 0.279

27/4

0.000 0.238

0.238

0.238

0.238 0.000 बाबू पिता केकड़िया, व रतनबाई पति. 25 स्व केकड़िया जाति भील निवासी

0.176 0.014

27/7

0.190 0.176 0.014 0.190 भेसौखा बुजुर्ग

0.239

0.000

27/5

0.239 0.239

0.239 मुतरिया पिता सुक्या

0.000 26

0.184

27/6

0.006 0.190

जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.184 0.006 0.190

0.100

28/1

0.035

0.100

0.135

0.135

0.035 नहारसिंह पिता सुरजा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुग

0.050

0.000

30/3

0.050 0.050

0.050

0.000

31/3

0.000

0.400

0.400 0,400

0.400

0.000 27

0.130

31/5

0.000

0,130

0.130

0.000 0.130

0.000

32/2

0.200 0,200 0.000 0.200 0.200

0.065

35/3

0.000 0.065 0.065 0.000 0.065 5695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0.000

28/2 उमराव पिता सुरजा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.153

30/1 28

0.490

31/1

0.000

32/3

0.060

35/1.

0.158

28/3

0.050

30/2

0.270

31/2 तेरसिंह पिता सुरजा

29

0.127

31/4 जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.000

32/1

33

0.000

0.065

35/2

36/1/1 0.080

0.320

36/4 30

0.313

मोरसिंह दत्तक पिता रामा जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग 36/9

37

0.000

0.253

36/1/2 नानीबाई पिता रामा 31 जाति भील निवासी ग्राम खार, तह. महेश्वर, जिला खरगोन

0.333

36/2

0.016

38/2/1/1 भेरुसिंह पिता किशन 32जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.333

36/3

0.332

36/6 33

0.320

36/8 प्यारसिंह, कोल, करणसिंह, पूरणसिंह, पूनमचंद पिता देवचंद , सजोरीबाई पति. स्व. देवचंद जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.000

38/2/2

0.333

36/5 34

वेरसिंह पिता किशन जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग 38/2/1/3 0.017

जामसिंह पिता किशन

0.306

36/7 35

जाति भील निवासी ग्राम भेसौखा बुजुर्ग

0.135 0.135 0.000 0.135 0.135. 0.000 0.153 0.153 0.000 0.153 0.000 0.490

0.000

0.490

0.490 0.055

0.000

0.055

0.055 0.055 0.000 0.060 0,060

0.000 0.158 0.158 0.000 0.158

0.050

0.050

0.000 0.270 0.270 0.000 0.270 0.000 0.127 0.127 0.000 0.127 0.200

0.200 0.200 0.025

0.000

0.025

0.025 0.025 0.000 0.065 0.065 0.000 0.065 0,080

0.000

0,080 0.013 0.333 0.320 0.013 0.333 0.020 0.333 0.313 0.020 0.333 0.063 0.063 0.000 0.063 0.063 0.000 0.253 0.253 0.000 0.253 0.000 0.333 0.333 0.000 0.333 0.000 0.016 0.016 0.000 0.016 0.000 0.333 0.333 0.000 0.333 0.001 0.333 0.332 0.001 0.333 0.013 0.333 0.320 0.013 0.333 0.051 0.051 0.000 0.051 0.051 0.000 0.333 0.333 0.000 0.333 0.017 0.017 0.000 0.017 0.027 0.333 0.306 0.027 0.333 0.017

38/2/1/2

0.000

17.855

योग

0.017 0.000 0.017 0.017 3.136 20.991 16.837 3.093 19.930 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5696

/2016-2017.-

प्रकरण क्रमांक/14108/अ

८

:प्रारंभिक अधिसूचनाः

अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रत्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जामन्दा तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- जामन्दा

तहसील-धार जिला धार

क्र

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)

सिंचित

असिंचित

कुल

2.664

0.134

2.798

1 कारम मध्यम सिचाई परियोजना अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से

2.664

योग

0.134

2.798

अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम जामन्दा की प्रभावित भूमि का विवरण:-

ग्राम-जामन्दा

तहसील- धार

भूमि का कुल रकबा

क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति कानाम

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेर)

सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल 1

1/1 0.089

0.000

0.089

0.089

0.000 0.089 सखाराम पिता सावलिया जाति भील निवासीग्राम-जामन्दा

0.070

3/1

0.064

0.070

0.006

4/3

0,000

0,458

0.458 0.458

0.000

0.458 2.

0.089

0.000

1/2

0,089 0.089

0.000

0.089 गंगल्या पिता गोपाल जाति भील निवासी ग्राम जामन्दा

0.000

0.070

3/2

0.070

0.070

0.064 0.006

4/2 0.458 0.000

0.458 0.388

0.000

0.388

0.000

1/3 0.089

0.089 0.089 0.000 0.089 3

3/3

0.070 0.049 0.021

0.070 सुखराम, मयताब , धनसिंह, लालसिंह , पांचीलाल पिता सावलिया जाति भीला निवासी ग्राम जामन्दा

4/1 0.460 0.000

0,460 0.345

0.345

0.000

0.070

0.749 0.340

6

0.000

0.749

0.410 छगनपिता घीसा, जग्या, गवला, मनु, रमेश , हिन्दु, नामजा, कामजा, पिताचंपलिया, नामजा, कामजाना.बा. पा.भाई जोग्या पिता चंपलिया जाति भील निवासी ग्राम-जामन्दा

0.000

0.120

0.492

0.000

0.120 5

0.492

12/2/1

कैलाश पिता बुदिया जाति भील निवासी ग्राम-जामन्दा

0.000

0.400

0.732

0.000

0.400 6

0.732

12/2/2

जमसिंह पिता बुदिया. जाति भील निवासी ग्राम-जामन्दा 5697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0.025

0.079 0.000

0.025 0.000

12/1 0.079

7

नाथिया, पिता वरसिंह जाति भील निवासी ग्राम-जामन्दा

0.732

13

0.105

18

19 8

फुंदाबाई पति केकडिया जाति भील निवासी ग्राम- देवझीरी

1.113

20 योग

प्रकरण क्रमांक/14110/अ 2016-2017.- 0.732

0.000

0.050

0.000

0.050

0.006

0.034

0.105

0.040 0.000

0.055

0.000

0.055

0.304 0.000 0.304

0.000

0.030

0.030 0.000 1.113

2.664 0.134

0.000

2.798

6.159

6.159

:प्रारंभिक अधिसूचनाः

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम चौकी तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृ षकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

ग्राम-चौकी

क्रं.

विवरण

1. कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने से योग

तहसील-धरमपुरी जिला धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

सिंचित

असिंचित

कुल

2.215

0.049

2.264

2.215

0.049

2.264

अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम चौकी तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.

खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

42/1 1

43/1 रमेश पिता मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम चौकी

127/44

42/2 2

जगदीश पिता मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम चौकी

43/2 3

44

मांगीलाल, अवन्तीबाई, , गुडडीबाई, ना.बा. पिता माता कमलाबाई जाति भील

कमलाबाई पति.स्व शोभाबाई , कालीबाई मांगीलाल पा.कर्ता निवासी ग्राम चौकी

योग

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित असिंचित

कुल सिंचित असिंचित कुल

0.240 0.013 0.253 0.240

0.253

0.013

0.227

0.000 0.227 0.227 0.000 0.227

0.470 0.036 0,506 0.470 0,036 0.506

0.253 0.000 0.253 0.253 0,000 0.253

0.228 0.000 0.228 0.228 0.000 0.228

0.797 0.000 0.797 0.797 0.000

0.797

2.215

0.049

2.264 2.215

2.264

0.049 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5698

.2016-2017.-

प्रकरण क्रमांक/ 14114/अ-.

:प्रारंभिक अधिसूचनाः

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम लालगढ़ तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम-लालगढ़

तहसील-धरमपुरी जिला धार क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

विवरण

सिंचित

असिंचित

कुल

1.

5.464

0.960

6.374

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने से

योग

5.464

0.960

6.374

अनुसूची(2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम लालगढ़ तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल

2/1 0.110 0.000 0.110 0.110 0.000 0.110 1

4/3 0.635 0.000 0.635 0.635

0.635

0.000

प्रताप पिता भगवान, झमूड़ीबाई पिता सोमा जाति भील निवासी ग्राम भैसाखौखुर्द

0.316 0.000

5,6

0.316 0:316 0.000 0.316

2/2 0.111 0.000 0.111 0.111 0.000

0.111 2

4/1

गंगाराम पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखौखुर्द

0.635 0.000 0.635 0,635 0.000 0.635

2/3 0.000 0.111 0.111 0.000 0.111 0.111

4/2 0.000

0.636

0.636

0.636 0.000 0.636

3 रेवाबाई पति स्व. छगन जाति भील निवासी धुलीया, दिनेश, गोविंद, तेजुबाई पिता छगन, ग्राम भैसाखौखुर्द

2/4 0.000 0.111 0.111 0.000 0.111 0.111 4

मेहताब पिता भगवान जाति भील निवासी ग्राम भैसाखौखुर्द

4/4 0.636

0.636

0.000

0.000

0.636

0.636 5

3/1 1.939 0.020 1.959 1.939 0.020 1.959 गबरू पिता छोटू जाति भील निवासी ग्राम लालगढ

6

3/2/1 0.241 0.012 0.253 0.241

0.253

0.012

झामरिया पिता झब्बा जाति भील निवासी ग्राम लालगढ

हीरालाल पिता कुतरिया जाति भील निवासी

7

0.000

0.253

3/2/2

0.253

0.253

0.253 0.000

ग्राम लालगढ 'महेश, पूजा, संतोष पिता मालजी रेवाबाई

8

13 0.120

0.070 0.190 0.120 0.070 0.140 पति स्व. मालजी जितेंद्र, धर्मेन्द्र, किरण ना. बा. पा. कर्ता माता तेजुबाई, तेजुबाई पति स्व.श्यामा जाति भील निवासी ग्राम लालगढ

9

15

0.468

0.000 0.468 0.468 0.000 0.468 किशन, बिशन, मनोहर, सुखलाल, तुलसी, जशोदा, मैथली, हीरा , सेवन्ता, सुगन पिता मांगीलाल कामुंबाई पति स्व. मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा(पटेलपुरा)

5.464 0.960 6.424 5.464 0.960

योग

6.374 5699

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक/14112/अ-. .2016-2017.-

:प्रारंभिक अधिसूचनाः

(

अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कोठीदा तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृ षकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम-कोवीदा

तहसील-धरमपुरी जिला धार क्रं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) विवरण

सिंचित

असिंचित

कुल

2.583

8.773

11.356 कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से

2.583

योग

8.773

11.356

अनुसूची(2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कोठीदा तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

कुल

सिंचित अप्रिंचित

सिंचित असिंचित कुल

1.074 0.000 1.074 1.074

1.074

0.000

3/1

गुजरा, सिगदार पिता दरियाव, बसंतीबाई पति स्व. दरियाव, दिलीप पिता रुगनाथ, कैलाश , कल्याण , महेश पिता नत्थु, रुखमाबाई पति स्व. नत्थु, बंशीलाल, सूरज, 1 सीमा, रेखा पिता गल्या, झल्लूबाई पति स्व. गल्या, कमलेश , लोकेश पिता गंगाराम ना. बा. सोनू, पूजा पिता गंगाराम पा. कर्ता माता सावित्रीबाई, व सावित्रीबाई पति स्व. गंगाराम जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा

0.000

0.090

3/2

0.090

0.090 0.000 0.090 2

3/4

0.200

0.147

0.347

0.347

0.200

0.147

मिश्रीलाल पिता उमराव जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा

0.000 0.100

3/6

0.100 0.000

0.100

0.100

0.000

0.090

3/3

0.090 0.090

3

मीराबाई प्रति.स्व. रामेश्वर, राधेश्याम, गीता, प्रमीला पिता रामेश्वर ना.बा. पा . कर्ता माता मीराबाई जाति भील निवासी ग्राम कोठीदा

0.148

0,300

3/5

0.448 0.148

0.448

0.300

4

4 बिजयसिंह पिता नारायणसिंह जाति भीलाला

0.000

0.899

0.899 0.899

0.899-

0,000

N [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5700

नि.ग्राम कोठीदा

0.000

1.050

0.000 1.050

1.050

5 1.050

5

0.013

0.013 1.707 1.694

1.707

1.694

13, 14

इंद्रसिंह , माधवसिंह , सरिताबाई, पिंकीबाई पिता गंगासिंह , शिवबाई पति.स्व. गंगासिंह, संतोष , शिवकान्त, सोनाली, मोनिका पिता प्रहलादसिंह, रुकमणिबाई पति.स्व. प्रहलादसिंह, जाति भीलाला नि. ग्राम कोठीदा

1.760

1.760

0.250

2,010 0.250

2.010

8 , 11

6

0.000

0.000 1.012 1.012

1.012 गुलाबसिंह पिता उमरावसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम कोठीदा

12 1.012

0.250 0.000

0.000 0.250

0.250

106/1 0.250

0.026

0.223 0.026

0.249

0.249

106/3 0.223

0.000

0.133 0.133

0.133

0.133

107/2

राजाराम , मानसिंह पिता पूना, किंशन , बिशन, मनोहर, सुखलाल, तुलसी, जशोदा, 7 मैथली, हीरा , सेवन्ता, सुगना पिता मांगीलाल , कमूबाई पति.स्व. मांगीलाल , जाति- भील नि.ग्राम कोठीदा

0.487 0.012

0.012 0.499

0.499

0.487

106/2

0.000

0.000

0.133 0.133

0.133

0.133

107/1

रूमाल , मोरसिह, प्रभुलाल पिता बुदिया, गोराबाई पति.स्व. बुदिया, नाथ्या, रतन 8 पिता भीन्जा, कन्हैया, हिरालाल, रामलाल, पन्नालाल पिता सुखराम, बुरकीबाई पति. स्व. सुखराम जाति भील नि.ग्राम कोठीदा

0.029 0.316

0.029 0.316 0.287

106/4 0.287

0.000 0.316

0.316 0.316

0.000

0.316

106/6

सुखराम, नानूराम , दयाराम पिता गोपाल, राजलीबाई पति.स्व. गोपाल, उर्मिला पिता भूरेसिंह, बलराम, सुरेश पिता नैनसिंह, ना. 9 बा. पूजा पिता नैनसिंह, पा. कर्ता माता कमुबाई, व कमुबाई पति.स्व. नैनसिंह, रामस्वरुप पिता झब्बा, छगन पिता दित्या, जाति-भील नि.ग्राम कोठीदा

0.633

0.053

0.633 0.580

0.053

10

0.580

106/5

शंकर पिता धनन , रमेश , अमिचंद पिता रूगनाथ, अमरसिंह, हरेसिंह, झीतासिंह पिता मांगीलाल , मिश्रीबाई पति.स्व. मांगीलाल, जाति भील नि. ग्राम कोठीदा

8.773

11.356

8.773

2.583

2.583 11.356

योग 5701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक/14116/अ-. .2016-2017.-

:प्रारंभिक अधिसूचनाः

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम सराय तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरा अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्तित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम-सराय

तहसील-धार जिला धार क्र

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)

सिंचित असिंचित

कुल 1

3.178

0.000

3.178 कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित

योग

3.178

0.000

3.178

अनुसूची (2)

कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम सराय की प्रभावित भूमि का

विवरण

ग्राम-सराय

तहसील धार जिला धार

भूमि का कुल रकबा

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेर) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

सिंचित

कुल

असिंचित

कुल

सिंचित असिंचित 1

0.000 0.607

0.040

684/1 0.607

पप्पु, अज्जु, पिताकयुम, शांतिबाई पति.स्व कयुम जाति भील नि. सराय

2

0.000

0.607

684/2

0.607 0.080

0.080 कैलाश पिता गल्या जाति भील नि.सराय

0.000

3

0.000

0.607

684/3

0.607 0.300 0,000 0.300 बुदिया पिता मुकुट, पार्वती बाई पति.स्व मुकुट जाति भील नि. सराय 5702

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

4

0,600

684/4 बुदिया पिता मुकुट जाति भील नि.सराय

0.607

684/5 5

पण्डु पिता मोत्या जाति भील नि.सराय

0.286

685/1

686/1 0.367

685/2 0.287

6

लक्ष्मण पिता मोत्या जाति भील नि.सराय

0.367

686/2 0.000 0.600

0.000

0.350

0.350 0.000 0.607 0.447 0.000

0.447 0.000 0.286 0.286 0,000

0.286 0.000

0.367 0.367 0.000

0.367 0.000

0,287 0.287 0.000

0.287 0.000

0.367 0.367 0.000

0.367 0.000

685/3 0.287

7

नन्नु पिता मोत्या जाति भील नि.सराय

0.367

686/3 योग

4.989

0.287 0.287 0.000

0.287 0.000

0,367 0,367

0.367 0.000 4.989 3.178 0.000

3.178

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक / 224 /भू-अर्जन/2017 प्रारंभिक अधिसूचना

अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 )

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में ग्राम नैनोद मे इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि की जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है, कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) कि धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1 )

ग्राम:- नैनोद

विवरण

क्र.

01 इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि

योग

तहसील इन्दौर जिला इन्दौर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)

असिंचित

कुल

सिंचित

0.110

0.00

0.110

0.110

0.00

0.110 5703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

अनुसूची (2)

इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार हेतु निजी भूमि अंतर्गत ग्राम नैनोद की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र. कृषक का नाम

खसरा क्र.

भूमि का कुल रकबा (हेक्टयर में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टयर में)

असिंचित कुल

सिंचित

असिंचित कुल

सिंचित

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.055

0.00

0.055

3.520

0.00

3.520

151/1

01 कृष्णपाल पिता झुन्ना लाल जाति कलोता निवासी ग्राम

0.055

0.00

0.055

8.373

0.00

8.373

151/2

02 संतोष पिता चैनसिंह जाति कलोता निवासी ग्राम

0.110

0.00

0.110

11.893

0.00

11.89302

1. यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियो के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा (1 ) के उपबंधो के अधीन जारी की गई है ।

2. अर्जनाधीन भूमि से संबंधित रेखांकन संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास लिमिटेड संभाग इन्दौर पी.डब्ल्यू.डी परिसर ओल्ड पलासिया इन्दौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । 4. अधिनियम की धारा 11 (4) की अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी विल्लंगम या कोई संव्यवहार नही होने देगा । अर्थात क्रय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

5. अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आपेक्ष , यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 5704

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 23 अक्टूबर 2017

कमांक / 17689./भू- अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक....../अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में ब्यावरा- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम कचनारिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा -11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

कमांक

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है.में.

1

2

3

1

18.468

ग्राम कचनारिया (निजी भूमि)

अनुसूची(2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना' के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि

काविवरण

क्र.

सर्वे नं.

नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा 1

2

3

4

5 ग्राम कचनारीया

सर्वे नं.

प्रभावित रकबा क्र.

कुल भूमि रकबा

नाम कृषक , पिता का नाम जाति ग्राम

0.240

0.025

3/1

0.013

0.013 1 आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा मु. आम महात्मा शब्द धर्म आनंद गुरु श्री स्वामी दर्शन पूर्व आनंद जी महाराज नि आनंदपुर

4/1

0.354 0.223 2 बापू लाल पिता जगनाथ दांगी नि पडोन्या

3/2

0.025

0.012

4/2

0.026

0.021

5

0.187

6

0.316 5705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

3 राम प्रसाद पिता राडीलाल जाति दांगी 4 राधेश्याम पिता रोडी लाल दांगी

5 राम प्रसाद , राधेश्याम पिता रोडालाल दांगी 6 मांगीलाल, रामप्रसाद, घीसीबाई ,भगवती पिता देवा जाति दांगी नि. पडोनिया

7 भागीरथ पिता भंवर लाल दांगी नि पडोनिया 8 विष्णु ,गोपाल पिता पूरालाल , चम्पा बाई बेवा पूरालाल , जसोदी बाई बेवा गुलाब जाति दांगी नि. ग्रा.भू.

9 धर्मेन्द्र कमल पिता रामनारायण, दरियावबाई बैवा रामनारायण दांगी हि. 50 पै. , भूलीबाई पुत्री देवीसिंह हि. 50 पै. जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

प्रभूलाल पिता हजारी लाल कुम्हार 10

मिश्री लाल पिता मुल्या जाति बृजा 11

12 देव्या पिता कल्ला, दुर्गा बैवा कल्ला हि. 50 पै. भोनसिंह ,उमराव पिता हीरा हि. 50 पै.जाति बृजा नि.ग्रा.भू.

13 कमला बाई सुन्दर बाई पुत्री भूरा केसर बाई बेवा भूरा हि. 21 पै. मिश्री पुत्र मुल्या हि. 79 पै. जाति बृजा नि.ग्रा.भू.

राम प्रसाद पिता देवी लाल साहू नि.ग्रा.भू.

14

घीसा पिता परसा जाति बृजा

15

16 राहुल अंकुर पिता अशोक कुमार जाति महाजन नि. ग्रा.भू.

17 विष्णु अग्रवाल पिता चम्पा लाल जाति महाजन नि. ब्यावरा भूस्वामी

18 हरिओम विजय वर्गीय पिता नारायण प्रसाद नि. ब्यावरा

19 ओमप्रकाश , गिरधरगोपाल पिता शांतिचंद जाति महाजन नि०ब्यावरा भूस्वामी

0.130

0.130 /

32/1/1

0.135

0.135

32/3/1

0.130

0.130

32/1/2

0.135

0.135

32/3/2

0.005

0.010

32/1/3

0.708

0.708

1758/33

0.270

0.270

32/2

0.950

1.732

30

0.048

0.785

29

0.033

0.100 /

47/2

0.466

1.328 /

48/1

0.509

1.063

48/2

0.152

0.253 /

1759/46

0.326

0.670/

1760/47

0.152

0.715/

49/1

0.014

0.620

56/2

0.295

0.632/

57

0.001

0.190 /

1313

0.170

0.632

58

0.037

2.130/

59/1/1

0.327

0.587/

60/1/1

0.267

0.429

60/2/1/1

0.129

0.428

591/1 5706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

20 भंवरिया ,रामबगस, प्रभु, बापु, मोहन पिता हजारीलाल, भंवरीबाई बैवा हजारीलाल मांगीबाई पत्री हजारीलाला जाति कुम्हार

21 जीतेन्द्र कुमार पिता रामलाल कोली, पुष्पा सुनीता पुत्री रामलाल ,ईमरथ देवी बैवा, रामलाल जाति कोली नि. भोपाल भूस्वामी

22 मनोज कुमार, अक्षय कुमार पिता बाल किशन प्रभा देवी बैवा बालकिशन जाति महाजन नि.ब्यावरा भूस्वामी

23 बद्रीलाल पिता भंवर लाल हि 20 पैसे. मांग्या पिता गोप्या ,कस्तूरीबाई बैवा गोप्या, केशर धापू पुत्रिया गोप्या हि. 80 पैसे जाति दांगी

ओमप्रकाश पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

24

रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू 25

26 बद्रीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ब्यावरा भूस्वामी

27 भंवर लाल पिता प्यारजी दांगी नि.कचनारिया भूस्वामी

28 बद्रीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ब्यावरा भूस्वामी

29. सुखराम पिता दुल्या कलाबाई बैवा दुल्या ना.बा. संजू काना पिता प्रेमनारायण, सर. माता सुशीला बाई वैवा प्रेमनारायण जाति बृजा नि.ग्रा.भू.

कालूराम पिता प्यारजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

30

भंवरलाल पिता प्यारजी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

31

हरकू बाई पिता चुन्नीलाल जाति बृजा नि.ग्रा.भू.

32

दशरथ पिता रामा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

33

34 लक्ष्मी नारायण, मोतीलाल ,श्याम पिता हजारी लाल, पार्वतीबाई बैवा हजारीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.023

0.228

590/1/1

0.207

0.227

590/1/2

0.061

0.061

588/1/1

0.092

0.443

586/1/1

0.604

0.885 /

589/1

0.177

0.342/

604/1

0.341

0.291 604/2

0.212 605

0.658/

0.367

0.018 616

0.038- 0.024 619

0.101

0.114/

621

0.110

0.544/

622

0.417

0.121 625

0.367

0.025 698/1/1/1

0.080

0.192

699/1/2

0.035

0.139′

699/2

0.999

0.461 624

0.060

0.803/

718/2/4

0.067

0.443

602

0.154

0.417

618

0.130

0.139 /

620

0.240

0.481/

720

0.897

2.150

1782/702 5707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

35 राधेश्याम पिता हजारीलाल दांगी, विजयसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

कन्हैया लाल पिता हीरालाल जाति बृजा 36

उम्मेदी बाई पत्नि कालूराम दांगी नि.ग्रा.भू.

37

भंवर लाल पिता हीरा लाल जाति बृजा 38

मथरालाल पिता हीरालाल जाति बृजा 39

चन्दर लाल पिता कालूराम दांगी नि.ग्रा.भू.

40

समरथबाई पत्नि श्री धीसालाल खाती नि.ग्रा.भू.

41

मोतीलाल पिता हजारी लाल दांगी नि.ग्रा.भू 42

43 हीरालाल, रामगोपाल पिता पूरा लाल जाति तेली नि.ग्रा.भू.

मांगीलाल पिता जालम दांगी नि.ग्रा.भू.

44

देवचंद पिता बालू जाति चमार नि.ग्रा.भू.

45

46 जगन्नाथ, रामचन्द्र , बद्री, गंगाराम पिता कालू गजीबाई बैवा कालू हि. 33 पै. देवराज ,घनश्याम पिता ब्रदीलाल सर. माता सुगनबाई पतिः बद्रीलाल हि. 34 पै. शंभू पिता सालगराम हि. 33 पै. नि.ग्रा.भू.

गीताबाई बैवा प्रेमनारायण खाती नि.ग्रा.भू.

47

हरकिशन, कांता प्रसाद पिता गंगाधर खाती नि.ग्रा.

48

भू

0.066

0.066 703/2/2

0.250

0.250

703/2/4

0.051

0.089

703/1/2

0.140

0.266-

703/1/4

0.157- 0.051 703/2/5/2

0.205

0.205

703/1/3/2

0.300

0.810

703/1/1

0.138

0.241

1366/1

0.170

0.253

1366/2/1

0.227

0.253 /

1366/2/2

0.044

0.303/

1366/2/3

0.138

0.253-

1367/2

0.230

0.506-

1367/1/2

0.150

0.253

1311

0.076- 0.038 1312

1.240

0.909 1291/2/1

0.056

0.468-

1310

2.224

0.430 1365

0.005

0.063 /

1284/3

0.055

0.097 /

1246/3

0.051

0.076 /

1234/1

0.042

0.042/

1233/1

0.031

0.152

1226/3

0.252

0.354-

1283

0.050

0.190 /

1229

0.014

0.051/

1230

0.038

0.038-

1231

0.088

0.101

1232 5708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

49 भवंरीबाई पिता हीरालाल , सोदरीबाई बैवा हीरालाल हि. 50 पैसे. पन्ना ,प्रेम पिता नाथू ईशर, दरियाव पिता हजारीलाल हि. 25 पैसे भागीरथ पिता घीसा, सर.माता घीसीबाई बैवा घीसालाल ,चेनसिंह पिता रामचन्द्र हि. 25 पैसे जाति खाती नि.ग्रा.भू.

50 कैलाशनारायण , कृष्णबल्लभ ,जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती नि.ग्रा.भू.

बद्री लाल पिता घीसालाल जाति खाती 51

52 भंवरलाल पिता घीसालाल ,ना. बा. मुकेश पिता बापूलाल, रामकलीबाई पुत्री बापूलाल हि. 66 पै. शांतिबाई पुत्री घीसालाल हि. 34 पै. जाति खाती रामचरण पिता मांगीलाल जाति खाती नि.ग्रा.भू.

53

बापूलाल पिता पन्ना लाल जाति खाती नि.ग्रा.

54

लीलाबाई पति हरिनारायण जाति खाती नि.ग्रा.भू.

55

मांग्या पिता गोपीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.

56

द्वारका प्रसाद पिता गोपीलाल खाती नि.ग्रा.भू.

57.

शिव नारायण पिता देवबक्ष खाती नि.ग्रा.भू.

58

59 राधेश्याम, भगवत पिता बापूलाल , उमराव ,कमोद, प्रेम पिता पन्ना जाति खाती नि.ग्रा.भू.

गाविंद प्रसाद पिता हजारी लाल जाति खाती नि.ग्रा.

60

61 गोपाल, रामदास पिता जगदीश , मु. अयोध्या बाई पति जगदीश, कैलाश , राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति खाती नि.ग्रा.भू.

62 हरिनारायण ,रामगोपाल पिता ईशरलाल जाति खाती नि.ग्रा.भू.

देवराज पिता रामप्रसाद जाति दांगी. नि.ग्रा.भू.

63

0.013

0.013

1243

0.063

0.063-

1244

0.019

0.735

1228/1

0.683- 0.400 955

0.632/ 0.090 953/1

0.030

0.063

957

0.082

0.114/

959

0.250

0.316

954

0.269

0.304

960

0.055

0.139

958

0.038

0.038

973

0.070

0.152/

975

0.070

0.101

956/2

0.002

0.354

961

0.231

0.392

965

0.251

0.253

967

0.183

0.253

966

0.025

0.101

956/1

0.126

0.126-

985/2

0.090

0.102

956/3

0.127- 0.091 985/1

0.063

0.537-

626/2 भाग 1 ]

5709

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

जगदीश पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

64

रामस्वरूप पिता रामप्रसाद जाति दांगी 65

66 दौलतराम, लक्ष्मीनारायण पिता देवीराम दांगी नि.ग्रा. भू

67 अंकिता पिता प्रभूलाल खाती नि.ग्रा.भू.

दयाराम पिता कालू जाति खाती नि.ग्रा.भू.

68

चन्दरलाल पिता कालूराम दांगी नि.ग्रा.भू.

69

70 प्रेमनारायण , गुरुप्रशाद ,राजाराम, रामगोपाल पिता हजारी, अनारबाई बैवा हजारी जाति खाती नि.ग्रा.भू.

71 पन्ना,प्रेम पिता नाथू, कमला, सौदरी पुत्री नाथू हि. 34 पै. हरिनारायण, रामगोपाल पिता ईशर गोकुल , लक्ष्मी पुत्री ईशर, सरजूबाई बैवा ईशर दरियाव पिता हजारी हि. 66 पै. जाति खाती 72 रामबाबू ,रामभरोसा, शिवचरण पिता उमराव मु. धनीबाई बैवा उमराव जाति खाती नि.ग्रा.भू.

रमेशचन्द्र पिता हजारीलाल जाति खाती नि.ग्रा.भू.

73

मोहन लाल पिता हजारी लाल खाती 74

75 भेरूसिंह, मोतीसिंह पिता भागीरथ जाति खाती नि. ग्रा.भू.

76 पुरषोत्तोम, गोपाल पिता गंगाधर मु. सुन्दबाई बैवा गंगाधर जाति खाती नि.ग्रा.भू.

विष्णुप्रसाद पिता पन्नालाल जाति खाती 77

0.257

0.538

626/3

0.057/ 0.057 974/1

0.189

0.114 969/1

0.025 968

0.025

0.057- 0.057 974/2

0.140′ 0.050 969/2

0.240- 0.005 1479/2

0.056

0.177-

1480

0.087

0.177

1855/1480

0.266

0.078 1857/1498

0.266- 0.192 1498

0.024

0.261-

1858/1498/3

0.420

2.972-

1503

0.204

0.367/

1504

0.266

0.721-

1505

0.040

1.151

1508

0.002

0.089 /

1511

0.004

0.822/

1512

0.120

0.126-

1509

0.290

0.603-

1518/1

0.345

0.417-

1517

0.038

0.038-

1510/1

0.026

0.146

1516/2/1

0.140

0.302

1518/3/1

0.270

0.506-

1518/2/1

B [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5710

0.038

0.038-

1510/2

प्रेमनारायण पिता पन्नालाल जाति खाती

78

0.026

0.145

1516/2/2

0.140

0.301-

1518/3/2

0.111

2.340-

1519

79 चेनसिंह पिता रामचन्द्र, भागीरथ पिता घीसालाल मु. घीसाबाई बैवा घीसालाल सर. माता खुद जाति खाती नि.ग्रा.भू.

0.404

2.845′

1521

80 विष्णुप्रसाद ,देवीसिंह पिता जगन्नाथ ,धापूबाई बैवा जगन्नाथ हि. 15 पै. बालाप्रसाद, हरिप्रसाद, द्वारकाप्रसाद, रमेश पिता गोपीलाल मु. चंदा बैवा कन्हैया मु.रम्भा बैवा गोपीलाल हि. 85 पै . जाति खाती नि.ग्रा.भू.

0.003

0.139

952

81 बापूलाल पिता पन्ना ,रामचरण पिता मांगीलाल, शिवनारायण पिता देवबक्ष ,लक्ष्मीनारायण रमेश,गोविन्द, मोहन पिता हजारीलाल ,रामचन्द्र पिता देवीराम हि. 50 पै. भंवरलाल ,रामप्रसाद बापूलाल पिता घीसा जाति खाती नि.ग्रा.भू. शांतिबाई पुत्री घीसा हि. 50 पै. जाति खाती नि.ग्रा.

0.009

0.063-

704

उम्मेदीबाई पत्नि हीरालाल जाति बृजा नि.ग्रा.भू.

82

18.468

47.640

किता-134

योगः-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 17690.-

क्रमांक / भू- अर्जन / 2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम किशनपुरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि:- ग्राम किशनपुरिया

प्रभावित कृषक का नाम स.क.

2

1

1 प्रभुनाथ सिहं,जगदिशसिह , गोविन्दकुअंर गिर्राज सिहंपिता नारायण सिहं तेजकंवर बेवा नारायण सिहं जाति राजपुत

2 मांगीलाल पिता अनारजी जाति राजपूत 3 गंगाराम पिता भेरू

4 रामनारायण पिता भेरू

5 जगन्नाथ प्रभुलाल रामचरण पिता भंवरिया रमकू बाई बेवा भंवरिया जाति लोडा

6 देवसिंह पिता राम सिंह जाति लोडा 7 गोरेलाल पिता पेमा

8 कालूपिता पेमा

9 तुलसीराम पिता घीसा जाति लोडा जगन्नाथ पिता भंवरलाल जाति लोडा 10

11 प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा 12 धूलजी पिता गंगाराम

13 भंवरिया, किशनलाल , हिरालाल, ग्यारसीराम पिता परथी, राजू बाई बेवा परथी

14 बन्दना राजेन्द्र विजयवर्गीय

गोपीलाल पिता रायसिंह

15

देवसिंह पिता राम सिंह

16

कुल योग:-

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि

5

4

3

1.166

6.070-

54/8

0.860

5.059

54/5

0.130

0.506

54/4/1

0.131

0.506

54/4/5

0.707

2.529

54//2/1

0.188

1.216 /

54/1/9

0.316

0.316

54/3/4

0.123

0.317

54/3/3

0.000

0.958

54/2/2

0.040

0.298

54/1/8

0.218

1.216

54/1/7

0.287

0.898

52

0.749

1.012-

53

0.201

0.839

55/6/1

0.672

1.012-

55/4/1

1.707 / 1.404

55/4/2

7.191

24.459

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5712

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्रमांक 17691.-

कमांक / भू-अर्जन/ 2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रकरण कमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लालगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि:-ग्राम लालगढ़

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2 1

बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी 1

2 कान्ताबाई बेवा राधेश्याम ,उमाशंकर पिता राधेश्याम जाती दांगी

बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी 3

4 बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी 5 कान्ताबाई बेवा राधेश्याम ,उमाशंकर पिता राधेश्याम जाती दांगी

रामचरण पिता जगन्नाथ जाति दांगी 6

7 उमाशंकर पिता राधेश्याम जाति दांगी 8 केशर बाई बेवा रामरतन हि 1/2 , आनन्दकीशोर पिता रामचरण , बृजमोहन पिता दौलतराम, हरिशंकर , प्रेमनारायण वगैरहा

धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी 9

धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी 10

11 विष्णु, गिरधारीलाल , प्रेम बाई पिता बद्रिलाल, केशर बाई बेवा बद्रिलाल, हजारीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी डालू पिता किशना जाति बंजारा

12

13 विष्णु, गिरधारीलाल, प्रेम बाई पिता बद्रिलाल, केशर बाई बेवा बद्रिलाल, हजारीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी बैजनाथ, शिवनारायण पिता घीसालाल जाति दांगी 14

कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी 15

खसरा नंबर

रकबा प्रभावित भूमि 3

5

4

0.355 0.129 1/ 2./1

0.657 0.269 1 / 2./2

2

0.734 0.263

0.600 0.197 3/1

1.032 0.320 3/2

0.257

2.000

4/1/2

0.728 0.465 4/2/2

5

0.342 0.013

0.949 0.208 14

0.044 16

0.810

17

0.430 0.375

0.256 0.184 , 18 / 1 / 2

2.023 0.535 21/1

0.139 0.061

0.184 0.059 23/1 5713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

बैजनाथ, शिवनारायण पिता घीसालाल जाति दांगी 16

कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी

17

कन्हैयालाल पिता भीमा बगैरहा

18

बैजनाथ, शिवनारायण पिता घीसालाल जाति दांगी 19

धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी

20

कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी

21

22 बैजनाथ, शिवनारायण पिता घीसालाल जाति दांगी भंवरीबाई बेवा रंगलाल जाति दांगी

23

कुल रकबा

0.183 0.135 23/2

0.544 0.223 31/1/1

2.529 0.399 24/2/1

0.437

2.530

24/2/2

0.937 0.004 24/1/3

1.050 0.073 25/1

0.402

0.651

25/2

0.223

1.063

28/2

20.726 5.275 भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । क्रमांक 17692.-

क्रमांक /भू-अर्जन / 2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रकरण कमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्याखुर्द, के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि:-ग्राम पीपल्याखुर्द

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 राम बाबुपु० प्रेमसिहं जाति लोडा

2 गणपतसिंह दुर्गाप्रसाद, फूलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति लोडा

3 नोरगं बाई पत्नि पांचूलाल जाति लोडा 4 हरचन्द पिता कालू जाति तंवर

5 नोरगं बाई पत्नि पांचूलाल जाति लोडा 6 रामचन्द्र, करणसिहं पिता गोपिलाल, रूपा बाई बेवा गोपीलाल जाति लोडा

8 शिवनारायण, चोथमल, ग्यारसीराम, रामप्रसाद घीसा भूली जाति नाई

खसरा नंबर

रकबा प्रभावित भूमि 3

4

5

0.247

2.024

254/3/1

1.770 0.612 254/3/2

0.047

2.000

255/4

1.519 0.596 255/1

0.170

1.494

255/2

0.097

8.941

254/2

1.500

1.708

247/3 5714

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

9 हिरालाल पिता राम लाल, अयोध्या बाई पति हिरालाल जाति चमार

10 प्यारजी पिता राम लाल राधाबाई पति प्यारजी 11 किशनलाल मांगीलाल तुलसीराम प्यारी हीरालाल पारी बाई पिता रामा मु. दरियाव बाई बेवा रामा जाति चमार 12 कालू दोला प्यारा आ.रामा हिस्सा 50 प. भोना आ. मोती हिस्सा 50 पै .जाति लोडा

13 मांगीलाल पिता कालू भोनी बाई बेवा कालू खेमचन्द कसू बाई उमरा पिता धोलापुरी पांची बाई भंवरी बाई पिता दोला पानी बाई बेवा दोला गंगाराम पांचा कन्हैया पुरा पिता प्यारा पाराबाई बेवा प्यारा

बंशीलाल पिता धन्नालाल

14

रामप्रसाद जाति लोडा

15

पांचुलाल पिता धनालाल

16

रामकिशन पिता धना

17

मांगीलाल पिता धन्ना

18

मदन पिता धन्ना

19

20 रामचन्द्र, करणसिहं पिता गोपिलाल, रूपा बाई बेवा गोपीलाल चम्पी

जगन्नाथ उंकार भंवर लाल हरि बंशी पिता रत्ता भूलीबाई बेवा

21

काशीराम आ. श्रीलाल

22

मांगीलाल पिता हीरालाल

23

भेरूलाल आ. हीरालाल

24

भेरूलाल आ. हीरालाल

25

रामकीशन पिता मांगीलाल

26

रामकिशन पिता मांगीलाल जाति लोडा 27

विजयसिंह पिता हरचन्द जाति लोडा 28

29 मांगीलाल आ. कालू खेमजी आ. दोला गंगाराम प्यारा जाति लोडा

30 मोती पिता नवल कालू कन्हैयालाल पिता मोतीलाल प्रेमबाई बेवा मांगीलाल

श्रीमति गंगा बाई पति हरिसिंह जाति लोडा 31

कुल रकबा

0.592 0.565 247/5/2

0.282

0.420

247/5/1

0.861

1.126

245/2

1.075 0.406 246

0.721

0.721 133

0.045

0.091

134/1

0.035

0.091

134/2

0.035

0.091

134/3

0.044

0.090

134/4

0.091 0.040 134/5

0.090 0.032 134/6

132

0.658 0.134

0.086

0.670

131

0.253 0.204 130/3

0.212

0.253

130/2

0.153

0.253

130/1

0.165

0.312

129/1

0.152

0.152

128

0.354

0.354

127

0.417 0.395 126

0.027

0.190

125

0.162

0.582

124

0.055

0.531

123

28.559 8.431 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 5715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 17693.-

कमांक /भू- अर्जन / 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित शेष भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ..चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पिपल्याकुमार तालाब की नहर निमार्ण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या एवं टोड़ी के लिए आवश्यक वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि इस लघु सिंचाई योजना में प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन एवं पुनर्वासन की आवश्यकता न होने के कारण सामाजिक समाघात रिर्पोट की आवश्यकता नही है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

तहसील:- राजगढ़ पिपल्याकुमार तालाब की नहर में प्रभावित शेष भूमि

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर विवरण

स.क.

योग

असिंचित

सिंचित

(5)

(4)

(3).

(2)

(1)

0.140

0.140

0.000

पिपल्या

1

0.240

0.000

0.240

टोडरी

2

0.380

0.140

0.240

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) : -

पिपल्याकुमार तालाब की नहर में प्रभावित शेष भूमि का भू- अर्जन ग्राम पीपल्या

रकबा

प्रभावित भूमि

सर्वे नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

1

0.140

0.253/

5 /

मांगीलाल, नारायणसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम टांडी भूमि स्वामी

0.140 योगः-

0.253

1

0.140 कुल योग:-

0.253

1

पिपल्याकुमार तालाब की नहर में प्रभावित शेष भूमि का भू-अर्जन ग्राम टोड़री [भाग 1 5716

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

रकबा

सर्वे नंबर

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

4

5

3

2

1

1 पूरीबाई पति हिन्दूसिंह, कमलाबाई पति प्यारजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.050

0.696 /

184/1

0.050

0.696

1

योगः-

2

0.090

0.090 /

184/2/

प्यारजी पिता पूरजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.090 योगः-

0.090

1

3

0.100

0.759

182/1

लाखनसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम पता नि. ग्राम भुमि स्वामी

0.100

1

योगः-

0.759

0.240 महायोगः-

3

1.545

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक 17694.-

कमांक /भू-अर्जन/2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसक सलंग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक...../ अ-82 /2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बांकपुरा सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की बांयी नहर में ग्राम जोगीदाता के लिए प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि बांकपुरा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

बांकपुरा सिंचाई परियोजना की बांयी नहर में प्रभावित भूमि

स.क.

विवरण

अर्जनीय रकबा

योग 1

(2)

(3)

(4) 1

जोगीदाता

2.330

2.330

-: अनुसूची ( 2 ) : -

बांकपुरा सिंचाई परियोजना की बांयी नहर में प्रभावित भूमि ग्राम जोगीदाता

तहसील :- राजगढ़

जिला:- राजगढ़ स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

योग

बंदोबस्ती भूमि का विवरण (हे.मे. ) अर्जनीय रकवा

सर्वे नंबर कुल रकबा

1

2

3

4

5

6

1.897

0.350

44/1/3

0.350 1 कालू पिता मोती जाति सौंधिया नि. ग्राम बांकपुरा भू-स्वामी

योग

1

1.897

0.350

0.350 5717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

2.971

43/1

0.315

0.315 2 भंवरलाल पिता हीरालाल , नौरंगबाई पत्नि दरियावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम बांकपुरा भू- स्वामी

योग

1

2.971

0.315

0.315

2.530

43/2

0.185

0.185 3 प्रेमसिंह नारायणसिंह पिता किशोर जाति गुर्जरं ग्राम बोरदा भू-स्वामी

योग

1

2.530

0.185

0.185

1.771

0.765

25/7/1/2

0.765 4 सुमेरसिंह पिता खुशाल , कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी

योग

1

1.771

0.765

0.765 स.कै

अजनाय रकया

याग नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

बंदोबस्ती भूमि का विवरण (ह.मे.)

सर्वे नंबर

कुल रकबा

2

3

5

6 1

4

1.304

0.090

0.090

25/1/1/4

5 विजयसिंह पिता मांगीलाल, सुमेरसिंह पिता खुशाल, राजू पिता रामचरण जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी

योग

1

1.304

0.090

0.090

0.075

2.529

0.075

25/3/2

6 खुशाल, रामचरण पिता सदा, कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी

योग

1

2.529

0.075

0.075

2.782

0.550

0.550

25/3/1

7 खुशाल, रामचरण पिता सदाराम जाति गुर्जर ग्राम जोगीदाता भू-स्वामी

योग

1

2.782

0.550

0.550

7

15.784

2.330

2.330 कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 5718

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) तहसील- बड़नगर,

जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

बड़नगर , दिनांक 31 अक्टूबर 2017 क्रमांक भू अर्जन/2017- रा.प्र.क्र. 01-अ-82-2016-17

प्ररुप- " घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 914/भू-अर्जन/ 2017 , बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.048

74/1

उज्जैन बड़नगर निम्बोदा प.ह.नं.- 72

0.001

74/2

0.064

74/3 5719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

1

2

3

75/1

उज्जैन बड़नगर निम्बोदा प.ह.नं.- 72

0.022

75/2

75/3

0.043

76/2

0.053

81

0.029

83/4

0.037

84

0.040

85

0.035

86

0.026

87

0.070

106/1

:

0.468

14

कुल योग

राजस्व प्रकरण क्रमांक 02- अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 914/भू- अर्जन/ 2017 , बड़नगर , दिनांक 20/07/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया , तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

1

3

5

उज्जैन बड़नगर

1/2

0.225

घड़सिंगा

प.ह.नं.- 73

2

0.071 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

5720

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

4

0.144

0.004

5

0.004

6

0.084

198

0.104

205/2

0.116

205/3

0.105

205/4

उज्जैन बड़नगर

0.043

घड़सिंगा

206/1/1

प.ह.नं.-73

0.025

206/1/2

0.063

206/2

0.003

207/3

0.007

207/4

0.017

207/5

293

0.032

295

0.005

294/1/3

0.068

294/6

0.23

294/3

0.046

294/4

0.097

299/1

0.111

299/2

315

0.031

0.003

320/5/1

316

0.070

317

0.011

320/3

0.035

0.046

331

0.011

329

0.052

330/1/1

0.027

330/1/2

334

0.064

0.003

330/3

0.011

330/4/3

335

0.029

0.027

336/1

0.020

336/2

348

0.025

368

0.083

0.155

369

0.006

370/2

42

2.106

कुल योग 5721

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-915 / भू-अर्जन/ 2017, बड़नगर , दिनांक 20/07/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

2

1

0.034

956/1916

बलेड़ी

उज्जैन बड़नगर

प.ह.नं.- 49

959/2

0.003

957

0.053

0.049

957/1915

959/1

0.011

उज्जैन

बड़नगर

बलेड़ी

960

0.108

प.ह.नं.- 49

963

0.064

964/1

0.095

975/1

0.059

975/2

0.042

976/3

0.020

976/1

0.119

976/2

0.076

980

0.008

1026/1

0.028

कुल योग

15

0.769 [भाग 1 5722

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 916/ भू- अर्जन / 2017 , बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया , तहसील- बड़नगर , जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

उज्जैन

2

चिकली

0.002 बड़नगर

प.ह.नं.- 70

117/1

0.090

0.002

117/2

117/3

0.011

120

0.074 5723

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

जिला

खसरा

तहसील

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1 उज्जैन बड़नगर

118

0.090

चिकली

प.ह.नं.- 70

121

0.003

169

0.111

170/3

0.004

219/1

0.028-

219/2

0.034

219/3

0.026

220/738

0.084

0.003

221/2

0.562

14

कुल योग

राजस्व प्रकरण क्रमांक 05-अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 917/ भू-अर्जन / 2017, बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । [भाग 1 5724

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

4

1

0.002

उज्जैन

130

बड़नगर

3

इंगोरिया

प.ह.नं.- 69

134/1

0.053

0.099

132

135

0.067

0.012

136

0.030

140

137/2

0.099

0.025

139/4

0.014

139/1/2

0.045

141/1/2

उज्जैन बड़नगर

0.023

139/3

इंगोरिया

प.ह.नं.- 69

0.015

139/2

0.001

0.032

174/1

0.046

174/2

175

0.109

176

0.098

907

0.038

177

0.064

0.035

178

0.002

190

0.006

191

0.066

192

0.044

193

0.171

872

0.038

873

0.048

874/1

0.067

874/2/2

0.004

906/1/1

906/2

0.035

0.015

906/3

0.066

908

0.034

914/1

0.024

914/2

0.064

915/2

916

0.090

0.127

921/2

1.808

37

कुल योग

5725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 918 /भू-अर्जन / 2017 , बड़नगर, दिनांक 20/07/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.07.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

75

0.001

उज्जैन

कड़ाई

बड़नगर

प.ह.नं.- 71

0.056

79

0.060

80

82

0.106

86

0.120

उज्जैन

87/1

0.039

बड़नगर

कड़ाई

प.ह.नं.- 71

89/5

0.095

89/6

0.013

160/2

0.090

164/1

0.034

164/2

0.056

164/3

0.053

164/4

0.043

166

0.031

0.797

14

कुल योग

[भाग 1 5726

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

राजस्व प्रकरण क्रमांक 07- अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3209/ भू-अर्जन / 2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला , तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.014

498

उज्जैन

उज्जैन

0.102

काकरिया चीराखान,

502

प.ह.न.- 21

0.081

500/3

0.066

506/6

0.008

506/5 5727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.085

505/1

उज्जैन

उज्जैन

0.036

506/1

काकरिया

चीराखान,

प.ह.न.-21

0.040

506/2

0.038

506/3

0.035

506/4

0.045

260/4/Minl

0.004

260/5

0.001

260/6

0.004

260/2

0.046

260/3

0.033

256

0.062

254/1

0.050

254/2

0.036

255

0.103

253

0.060

252

0.079

251

0.047

217/1

0.060

217/3

0.017

217/2

0.112

215

0.119

205/3

0.068

205/5

0.071

205/4

0.057

200/2

0.015

200/4

0.042

205/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

5728

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

0.066

205/1

उज्जैन

1 उज्जैन

0.016

200/3/Min - 2

0.016

200/3/Min - 1

काकरिया चीराखान, प.ह.न.-21

0.017

200/5

0.043

200/1

0.037

194

0.030

193

0.067

192

0.039

187/1

0.022

187/3

0.063

187/2/Min - 2

0.026

191

0.203

187/2/Min - 1

0.099

185/1

0.158

184

0.104

183/5

0.102

180/1

0.082

182

0.103

179/2

0.028

178

0.010

179/1

2.967

53

कुल योग

राजस्व प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3211 / भू-अर्जन / 2017 , उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया , जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है । 5729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.136

261/1

2 उज्जैन

1 उज्जैन

0.011

जलालखेड़ी,

प.ह.न.-02

260

0.038

263/1

0.106

263/2

0.021

264/2

0.126

264/1

उज्जैन

उज्जैन

जलालखेड़ी,

प.ह.न.-02

0.003

265/3

0.107

265/1

0.016

246/3

0.070

246/306

0.186

266/1

0.026

169/1

0.115

170/1

0.156

172/3/1

0.148

175/2/1

0.074

23/1

0.082

24

0.098

25

0.072

26

0.093

31/1

0.009

28/2

1.693

21

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5730

राजस्व प्रकरण क्रमांक 09-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-3207 / भू-अर्जन / 2017 , उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.124

701/3/1

उज्जैन

उज्जैन

गोंदिया,

प.ह.न.- 11

0.044

699/1

0.048

704/1

0.116

696/2

0.008

696/1 5731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.127

695

गोंदिया,

उज्जैन

उज्जैन

0.039

663

प.ह.न.-11

0.027

662

0.216

647

0.087

644

0.036

638/4/2

0.028

639/2/3

0.006

637/3/1

0.008

638/3/2

0.049

634/1

0.027

638/3/3

0.032

634/3

0.053

636/1

0.002

637/1

0.057

638/2/1

0.027

637/3/2

0.005

638/1

0.007

636/2

0.040

637/2

0.039

634/2

0.010

560/4

1.262

26

कुल योग

राजस्व प्रकरण क्रमांक 10-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3205 / भू-अर्जन / 2017 , उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला , तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

5732

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

0.025

54

उज्जैन

1 उज्जैन

0.078

842

चिंतामण

जवासिया,

प.ह.न.-04

0.033

843

0.001

840/1

0.048

836

0.057

835

उज्जैन

उज्जैन

0.078

846

0.006

847/1

चिंतामण

जवासिया,

प.ह.न.-04

0.004

834

0.005

848/2

0.096

832

0.042

830/3

0.034

830/2

0.051

830/1

0.056

827/1

0.048

827/2

0.199

818

0.027

820/2/2

0.051

821/2

0.038

820/2/1

0.006

822

0.106

806/1/1

0.044

806/1/2/1

0.115

803/1

0.119

798/2

0.079

801/3 5733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.080

801/1

0.082

801/4

0.024

801/5/2

0.029

801/5/1

0.031

801/2

0.088

687/1/2

0.135

685

0.069

684/2

0.022

684/1

0.012

683/4

0.082

683/3

0.005

683/2/2

0.055

683/2/1

0.021

683/1

0.032

682/4

0.036

681/1/4

0.021

682/3

0.018

681/1/2

उज्जैन

उज्जैन

0.023

682/2

0.014

681/1/1

चिंतामण

जवासिया,

प.ह.न.-04

0.034

680/1

0.073

679/1

0.034

682/1

0.037

681/1/3

0.027

677/1

0.090

677/2

0.004

11

0.008

10

0.005

9

0.098

8

0.034

4/2

0.004

4/1

0.029

3

2.802

59

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

5734

राजस्व प्रकरण क्रमांक 11 -अ- 82-2016-17

:

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 3203/भू-अर्जन/ 2017 , उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .। और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.068

314/2

उज्जैन

उज्जैन

चंदूखेड़ी,

प.ह.न.-02

0.005

315/2

0.002

314/1/3

0.020

315/1/3

0.020

315/1/1 5735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

0.021 उज्जैन

315/1/2

1 उज्जैन

चंदूखेड़ी,

प.ह.न.-02

0.068

313/1

0.067

313/2

0.060

313/3

0.065

310/2

0.139

307/1

0.124

307/2

0.054

284/2/1

0.048

283

0.086

264/2

0.094

267

0.035

266/2/2

0.150

266/2/1

1.126

18

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5736

राजस्व प्रकरण क्रमांक 12-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3199 /भू-अर्जन / 2017 , उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

उज्जैन

उज्जैन

तालोद

प.ह.न.-09

0.071

316

0.071

1

कुल योग

5737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 13- अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3197/ भू-अर्जन / 2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

240/5

0.077 उज्जैन

उज्जैन

रत्नाखेड़ी

प.ह.न.-10

0.012

240/4/Min- 2

0.041

240/4/Min- 1

240/2

0.098

0.020

53 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5738

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

0.093

54/2

1 उज्जैन उज्जैन रत्नाखेड़ी प.ह.न.-10

0.110

48

50

0.195

0.004

46/4

0.068

47

0.060

41/2/2

0.130

39/1

0.015

38/1

0.023

13

0.109

12

0.004

14/3

0.128

4

0.077

3

1.264

18

कुल योग

राजस्व प्रकरण क्रमांक 14-अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3201 /भू-अर्जन / 2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । 5739

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.114

44

उज्जैन

उज्जैन

राणाबड़

प.ह.न.-10

0.037

34

0.082

32/1

0.027

33/2

0.095

30/1

29

0.126 उज्जैन उज्जैन राणाबड़ प.ह.न.-10

0.064

26

0.076

24/2

0.084

24/1

20

0.114

0.167

19

0.986

11

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5740

राजस्व प्रकरण क्रमांक 15-अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3213 / भू-अर्जन/ 2017, उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4. की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.028

333

उज्जैन

उज्जैन

0.031

330

मंगरोला,

प.ह.न.-03

0.051

331

0.040

332

0.105

328/2/2/1

0.042

328/2/1

0.002

328/1

0.299

7

कुल योग

5741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 16- अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात्' उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3195/ भू-अर्जन / 2017 , उज्जैन, दिनांक 04/08/2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11/08/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.050

2875

उज्जैन

उज्जैन

लेकोड़ा

प.ह.न.-12

0.083

2870/2

0.037

2870/1

0.040

2869

0.044

2868 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5742

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

2

1

396

0.024 उज्जैन

उज्जैन

लेकोड़ा

407/2

0.038

प.ह.न.-12

0.020

410/2

2866/2

0.017

2865/1

0.084

0.065

2866/1

0.008

2735

0.092

2739

2740

0.056

0.059

2741

2788

0.049

0.039

2789

0.081

2764

0.017

2766/2

0.025

2766/1

0.021

2768/2

2768/3

0.018

0.020

2768/4

0.059

2768/1

0.027

2790

0.094

2793/1

0.057

2793/2/1

1241

0.024

1252

0.090

0.024

2793/2/2

0.017

1243

0.023

1242/1

1242/3

0.029

1242/2

0.040

0.068

1246

1248

0.007

1251

0.015

0.034

1226/5

0.025

1250

1227/1

0.012

0.002

1226/3

0.075

1226/4 5743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

0.075

1224/1

उज्जैन

1 उज्जैन

लेकोड़ा

0.061

1219

प.ह.न.- 12

0.018

1225

0.050

1216

0.069

1215

0.076

755

0.015

1218

0.077

764/2

763/2

0.074

757

0.084

0.070

758

0.006

754/2

0.028

750/2878

0.026

750

0.023

749

0.052

748

0.055

746

0.098

737

0.023

736/2

0.009

1247/2

0.024

736/1

0.056

1247/1

0.046

735

0.095

445

0.020

394

0.009

419

466/4

0.100

0.060

467/3

0.120

468

434/2

0.015

435

0.019

433

0.029

0.004

434/1

0.020

432/2

427/2/2

0.013

0.020

432/1

0.025

427/1 [भाग 1 5744

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

427/2/1

0.012 उज्जैन

उज्जैन

लेकोड़ा

425/1

0.003

प.ह.न.-12

424

0.127

423

0.013

407/1

0.016

0.001

409/2/1

422/1

0.001

0.018

418

0.047

411

0.022

410/1

397

0.034

0.003

395/1

0.040

395

386

0.067

0.024

383/1

383/2

0.055

0.057

378/2

0.023

378/1

0.147

380

7

0.084

31

0.122

3/1

0.052

3/2

4

0.210

6

0.172

4.723

104

कुल योग

शितिज शर्मा , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

5745

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-16-2017- सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20 , सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग मेंलाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित के लिये कॉलम नं. (3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे : -

अनुसूची

तहसील आरोन, जिला गुना

क्रमांक

ग्राम का नाम, प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)

(2)

(1)

01

01. ग्राम रामगिरकलां

02. प.ह.नं. 21 .

अधीक्षक, भू-अभिलेख , जिला गुना, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 15-16-2017 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-16-2017- सात-6, दिनांक 30 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal , the 30th October 2017

No. F. 15-16-2017- VII- Sec.6 .-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof :-

SCHEDULE

Tahsil -Aron, District- Guna

Serial No.

Name of village ( s) with P.C. No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

01

01. Village - Ramgirkalan

Superintendent of Land Records , District-Guna .

02. P.C.No. 21 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHARTI OGREY, Dy. Secy.

5746

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 525 - भू- अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) 0.190

रतहरा

(1) रीवा

(2) हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, म. प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम रीवा, संभाग, रीवा.

(6) रतहरा रीवा में विंध्या रिट्रीट एवं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को रिंग रोड से जोड़ने हेतु भूमि अधिग्रहण विषयक.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, रीवा संभाग , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 25 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 32- अ- 82 - वर्ष 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) पन्ना

(3) मुड़वारी

(2) गुनौर

(4) निजी भूमि रकबा 16.020 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.000

कुल रकबा 17.020है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 के अंतर्गत

(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

5747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

पन्ना, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 05- अ- 82 - वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) (1) (2)

(3)

खिरवा

पन्ना अमानगंज

निजी भूमि रकबा 0.538 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 0.538

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग , पन्ना.

अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा- तुन्ना- खिरवा मार्ग लम्बाई 8.7 कि. मी . मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ-82- वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1) पन्ना अमानगंज कटकहा निजी भूमि रकबा 0.038 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 0.038 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग, पन्ना.

अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा- तुन्ना-खिरवा मार्ग लम्बाई 8.7 कि. मी . मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5748

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 28 सितम्बर 2017

क्र. 2571 - भू- अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मॉयनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2) खैरलॉजी

रकबा 0.141 हे. एवं

झिरिया

(1) बालाघाट

उपरोक्त अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित भूमि

पर आने वाली संपत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मायनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण (5) भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट.

(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm balaghat@ nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , वारासिवनी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 अक्टूबर 2017

पत्र क्र. 1689- प्रशा . भू-अर्जन-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि खम्हरिया माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है . इस कारण अधिनियम की धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.934 सतना

जमोड़ी

रघुराजनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग ,

क्र. - 2 सतना (म. प्र. )

की खम्हरिया माइनर में आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1687- भू-अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि अपर पुरवा नहर संभाग माइनर एवं सब माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से निर्माण चल रहा है. तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) 0.354

दादर

रीवा

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, अपर

पुरवा नहर संभाग , रीवा (म. प्र. )

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नौबस्ता वितरक की दादर सब नं . 1 माइनर एवं नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 5750

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र . क्र. 01-अ-82-2017-18-3794.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.768

(3) धुरवार

(1) शहडोल

(2) सोहागपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.

(6) हरदी जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र . क्र. 02-अ-82-2017-18-3793.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.143

(3) हरदी

(2) सोहागपुर

(1) शहडोल

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 शहडोल, ( म. प्र. )

(6) हरदी जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल , दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 03-अ-82-2017-18-3921.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) भाग 1 ]

5751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(4)

5.874 जयसिंहनगर

शहडोल

डोम्हार (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, ( म. प्र. )

ओदारी डायवर्सन योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 04-अ- 82-2017-18-3920.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.998 (2) जयसिंहनगर

(3) मुदरियाटोला

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, ( म. प्र. )

ओदारी डायवर्सन योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस - भू-अर्जन- प्र. क्र. 05-अ- 82-2017-18-3922 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2) जयसिंहनगर

(4) 1.734 शहडोल

(3) वनसुकली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 शहडोल , ( म. प्र. )

ओदारी डायवर्सन योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

5752

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 25 अक्टूबर 2017

नस्ती क्र. 90 - एल.ए. - 2016-2017 - भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ- 82-2016-17.- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , खण्डवा द्वारा , पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम नावली , प. ह. नं. 16, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 68.31 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ- 16-15( 1 )/2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अभिषेकसिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य, मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्र. 9/2014 के बिन्दु, 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

सार्वजनिक प्रयोजन

प.ह.नं. ग्राम का नाम

स. क्र.

जिला

तहसील

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में. )

(3)

(1)

(2)

(4) 16

(5) नावली

खण्डवा

1

खण्डवा

(6) 68.31 हे.

(7) पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु

योग 68.31

नोटः- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 90 - एल.ए. - 2016-2017 - भू-अर्जन प्र . क्र. 0001- अ-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

प्रस्तावित पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील नगर/ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2) खण्डवा

(4) 68.31

(3) नावली

(1) खण्डवा

(6) पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

5753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2017

सूचना

क्रमांक एफ 1-7-2017 - सात- शा.6-1188 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन भिण्ड जिले की तहसील गोहद एवं तहसील मौ की सीमाओं को परिवर्तित करने हेतु नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

सीमाएं (4)

परिवर्तन का स्वरूप

(3)

वर्तमान तहसील (2)

क्रमांक (1)

मौ

1

पूर्व में- तहसील मेहगांव एवं तहसील सेवढ़ा.

पश्चिम में- तहसील गोहद

उत्तर में- तहसील मेहगांव

वर्तमान तहसील मौ के राजस्व निरीक्षक, वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का नम्बर 61 से 62 अपवर्जित किया जाना प्रस्तावित है. इस प्रकार तहसील मौ में कुल 30 पटवारी हल्के, जिनमें 80 ग्राम होंगे, शेष रहेंगे.

दक्षिण में- तहसील ग्वालियर.

2

गोहद

पूर्वमें- तहसील मौ

पश्चिम में- तहसील मुरैना

उत्तर में- तहसील अम्बाह एवं तहसील मेहगांव.

वर्तमान तहसील गोहद में वर्तमान तहसील मौ के राजस्व निरीक्षक, वृत देहगांव के पटवारी हल्का नम्बर 61 से 62 समाहित किया जाना प्रस्तावित है. इस प्रकार तहसील गोहद में कुल 31 पटवारी हल्के, जिनमें 62 ग्राम हो जाएंगे .

दक्षिण में- तहसील ग्वालियर.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि जनसाधारण की सुविधा एवं क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप में किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भारती ओगरे , उपसचिव.

5754

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2017

क्र. 472.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

(2) ग्राम-पाचाढाना, प. ह. नं. 23 ग्राम बागंई, प. ह . नं. 23 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 385.564 हेक्टेयर

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. 1724.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2) ग्राम-नांदिया, प. ह. नं. 40 ग्राम मानेगाव , प. ह. नं. 40 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 415.717 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 12 अक्टूबर 2017

पत्र क्र. 1679 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- रहट

(घ) क्षेत्रफल-3.316 हेक्टेयर.

एरिया ( हेक्टेयर में ) (2)

खसरा नं. (1)

446

0.122

0.127

445

0.085

444

0.112

443

0.014

442

0.056

435

0.120

439

0.063

437

438

0.058

384

0.107

382

0.092

381

0.040

390

0.038

380

0.008

0.023

391

395

0.077

0.072

398

0.062

399 5755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.088

428

0.115

416

418

0.037

586

0.030

0.066

587

0.004

588

0.051

589

0.136

594

0.091

600

0.112

602

0.038

603

0.020

275

277

0.052

0.004

278

0.072

280

0.072

295

0.020

299

0.070

294

0.014

583

585

0.088

0.230

581

0.070

579

591

0.066

0.004

592

578

0.254

0.052

525

575

0.152

0.032

553

योग 3.316

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की नौबस्ता वितरण की दादर माइनर एक्सटेंशन, कठार सब माइनर की रतेंगी , मरहा माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1681 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- कठार

(घ) क्षेत्रफल-1.670 हेक्टेयर .

खसरा नं.

एरिया ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

363

0.059

361

0.112

0.040

340

0.040

341

0.021

339

0.002

342

0.078

336

332

0.078

0.003

333

260

0.020

0.120

261

0.038

274

270

0.007

202

0.292

0.028

176

0.024

178

0.045

179

192

0.026

0.054

190

189

0.020

0.028

183

0.020

184

185

0.045

0.012

186

0.084

134

106

0.045 5756

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

(2)

(1)

0.016

108

0.022

109

0.016

110

0.020

105

0.004

104

0.062

102

0.015

44

0.100

40

0.024

36

0.040

38

0.006

323

0.004

103

1.670

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना की नौबस्ता वितरण नहर की कठार माइनर की कठार सब माइनर के नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1683- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- मरहा

(घ) क्षेत्रफल-1.644 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.112

28

0.266

39

0.084

73

0.005

72

0.100

71

(2)

(1)

0.008

70

67

0.044

0.075

66

115

0.068

0.006

116

0.038

114

0.040

104

0.018

112

108

0.010

0.084

109

0.012

131

0.025

132

0.032

133

0.004

143

0.003

134

157

0.037

0.033

160

0.009

161

0.013

159

0.005

193

0.003

164

0.033

162

0.012

163

0.003

192

0.072

185

0.034

181

0.003

184

0.015

188

0.080

182

0.016

196

0.043

386

0.008

387

389

0.018

0.021

391

0.077

392

0.072

371

0.003

372

1.644

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की नौबस्ता वितरण नहर की मरहा माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

5757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1685-प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम-रंगौली

(घ) क्षेत्रफल-2.328 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.050

192

0.108

191

0.064

196

0.007

180

0.108

138

0.128

139

140

0.110

113

0.063

0.090

114

0.102

115

116

0.088

0.124

83

0.060

85

0.044

82

79

0.140

80

0.032

0.174

36

0.204

35

0.042

34

0.106

14

0.008

13

12

0.080

0.010

11

0.007

18

(2)

(1)

10

0.116

0.053

9

4

0.140

78

0.008

84

0.062

2.328

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की नौबस्ता वितरक नहर की कठार माइनर से कठार सब माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 56- अ-82-2017-18-अन्नतपुर शिवपुरी.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-कोलारस

(ग) ग्राम- अन्नतपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.020

369

370

0.020

484/2

0.030

0.040

484/3 5758

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

(2)

(1)

0.030

487

0.040

488/2

0.180

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर पुल के एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है.

6

प्र. क्र. 55- अ-82-2017-18- पचावली शिवपुरी. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- कोलारस

(ग ) ग्राम- पचावली

(घ) क्षेत्रफल-0.890 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा ( हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.010

198

0.030

199

0.060

203

0.020

204/2

0.020

204/1

205

0.110

0,060

208

0.100

209

0.280

210

0.010

215/1

0.010

215/2

0.010

215/3

0.160

217

221

0.010

योग 0.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर पुल के एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरुण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2017

क्र. 95- भू-अर्जन- ई.1-प्र. क्र. 03-अ-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम-बिलखरवा, ( प.ह.नं. 16,नं.ब.300) , रा.नि.मं.-कटंगी (घ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हेक्टेयर में) (1) 62/1

(2) 0.39 योग 0.39

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खजूरी वितरण नहर निर्माण हेतु.

(3 ) चूंकि उक्त नहर निर्माण कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है. अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.Jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

5759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी इकाई क्र. एक बरगी हिल्स , जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र. 2 , बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्र. दस- भू- अर्जन-फा 2.अ-82-2016-17-3938.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- ब्यौहारी

(ग) ग्राम- भमरहा प्रथम

(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 3.087 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.368

10/1 ग

0.368

10/1 घ

0.072

20

0.056

16/1

0.086

55/1क

55/1 ख

0.087

0.135

55/ 1 ग

(2)

(1)

55/2ख

0.135

0.060

55/2क

0.026

55/3

55/4

0.030

54/2

0.064

0.060

54/1.

52

0.120

66/1

0.130

0.060

0.200

66/10

0.060

67/2

0.072

67/3

0.182

68

100

0.170

0.099

101

102

0.135

0.052

103

0.086

95

0.043

93

0.053

94

0.078

194

योग .. 3.087

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दुधरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन-फा.3-अ-82-2016-17-3939.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 5760

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2017

अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- ब्यौहारी

(ग) ग्राम- आखेटपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 3.078 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.360

3989/2

0.144

4006

0.078

3990/1

0.120

3191/2

0.054

3988/3

3705

0.036

0.105

3706

0.018

3708/2

0.068

3709/5

0.068

3709/2

3709/7

0.047

0.068

3709/ 6क

0.068

3709/4

0.068

3709/1

3715

0.150

0.020

3714

0.018

3717

0.018

3718

0.051

3791

0.051

3728

3724

0.180

0.036

2037/3

0.068

2037/1

(2)

(1)

3725

0.030

3726

0.054

0.024

2032

0.054

2033

3727

0.018

0.060

3728

2029

0.030

2030

0.030

0.048

2026

2027

0.024

0.137

2047/2

0.105

2046

0.012

2055

0.015

2056/1

2056/2

0.015

3733/2

0.030

0.030

3733/1

2062

0.036

2060

0.060

2067

0.036

0.120

2097

0.018

2059/1

2098

0.048

0.030

2092

2109

0.120

योग 3.078

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दुधरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 November 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-11-03.44.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-11-03.44.Ordinary.