Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 10 November 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
45
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-11-10.45.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदेश शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017 - कार्तिक 19 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 1 (ए) 31-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री कुमार सौरभ, भापुसे, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर को परिवार सहित गोवा जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 23 अक्टूबर 2017 से 28 अक्टूबर 2017 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री कुमार सौरभ

2. श्रीमती. मेघा सिन्हा

पत्नि

3. प्रियांशी सहाय

पुत्री

4. आरव

पुत्र

(2) श्री कुमार सौरभ , भापुसे, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर. एस. बेलवंशी , रापुसे, उप सेनानी , 6 वीं वाहिनी, विसबल , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी, 6वीं वाहिनी , विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे , सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

5761

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.

5762

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 400-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 10 से 17 अगस्त 2017 तक आठ दिवस लघुकृत अवकाश , की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 16 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 58-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री हितेश चौधरी , भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( जोन -2 ) , भोपाल को परिवार सहित सिक्किम जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2017 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण , भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री हितेश चौधरी स्वयं

2. श्रीमती अन्जूलता पटेल पत्नि

3. श्री कैलाश चन्द्र चौधरी पिता

(2) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( जोन-2 ) , भोपाल की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री धर्मवीर सिंह यादव, रापुसे अति. पुलिस अधीक्षक ( जोन -1 ) , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक ( जोन-2 ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हितेश चौधरी , भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( जोन -2 ) , भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) 156-1995- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद को परिवार सहित लेह ( लद्दाख ) कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 5 से 13 जून 2017 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण, भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री रवि कुमार गुप्ता स्वयं

2. डॉ. रचना गुप्ता पत्नि

3. कु. पलक गुप्ता पुत्री

4. कु. झलक गुप्ता पुत्र

5. श्रीमती मिथलेश गुप्ता माताजी

(2) श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध ) पु. मुं. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन होशंगाबाद के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि कुमार गुप्ता , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

5763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 2387-2843-2017-ई- चार. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 ( क्रमांक 6 सन् 2000 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का विघटन करती है.

( 2 ) यह अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिरूद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 2389-2843-2017- ई- चार. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-2843-2017-ई- चार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 का

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिरूद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 10th October 2017

No. 2388-2843-2017 -E -4.-In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of Section 14 of the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board Act , 2000 (No. 6 of 2000) the State Government hereby dissolves the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board.

2. This notification shall came into force from date 6th October 2017 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANIRUDDHE MUKERJEE , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्र. 2160-1833-2017 -ए - ग्यारह.- बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लि. बीना, जिला सागर के निम्नांकित वाष्पयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है:-

बॉयलर क्रमांक (2)

फर्म द्वारा चाही गई छूट की अवधि (4)

प्रमाण- पत्र की वैद्यता अवधि

(3)

क्र. (1)

30-9-2017

एमपी/4847

1

30-9-2017

2

एमपी/4846

30-9-2017

3

एमपी/4840

30-9-2017

4

एमपी/4841

30-9-2017

5

एमपी/4842

30-9-2017

एमपी/4845

6

30-9-2017

7

एमपी/4844

30-9-2017

8

एमपी/4843

30-9-2017

9

एमपी/4774

30-9-2017

10

एमपी/4775

30-9-2017

11

एमपी/4776

30-9-2017

12

एमपी/4801

30-9-2017

13

एमपी/4802

4-4-2018

4-4-2018

4-4-2018

5-4-2018

14-4-2018

14-4-2018

5-4-2018

14-4-2018

5-4-2018

17-2-2018

5-4-2018

14-4-2018

14-4-2018 [ भाग 1 5764

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 कीअपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से तबछर निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385- ए के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा , अवर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. 2599-4465-2016- सत्रह- मेडी-1.- भेषजी अधिनियम, 1948 ( 1948 का 8 ) की धारा 19 , 23 तथा 27 के साथ पठित मध्यप्रदेश फार्मेसी परिषद् नियम, 1978 के नियम 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित राज्य फार्मेसी परिषद् अधिसूचित करती हैं, अर्थात्ः-

राज्य फार्मेसी परिषद्

अधिनियम की धारा 23 के अधीन-

उपाध्याक्ष श्री घनश्याम काकानी, व्यंकटेश फार्मा, व्यंकटेश नगर इन्दौर ( म. प्र. ) 9425054950 .

अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश जैन, नाखोड़ा मेडिकल स्टोर, घटिया, जिला उज्जैन ( म. प्र.) 9425091103.

अधिनियम की धारा 27 के अधीन-

कार्यकारिणी सदस्य

(1) श्री गौतम धींग, 71 , रविशंकर नगर, उज्जैन (म. प्र. ) 9425092101

(2) श्री सुभाष गुलाटी, 125, साकेत नगर, इन्दौर ( म. प्र. ) 9893128428

(3) श्री राजीव सिंघल, प्रभुकृपा , 120, एस. आर. कम्पाउण्ड, लसुडिया, ए.बी. रोड, इन्दौर ( म. प्र. ) 9425056394 5765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

भेषजी अधिनियम ( फार्मेसी एक्ट ) 1948 की धारा 19 के खण्ड ( ए ) के अधीन निर्वाचित सदस्य (1) श्री गौतम धींग 71 , रविशंकर नगर, उज्जैन ( म. प्र. )

(2) श्री सुभाष गुलाटी, 125, साकेत नगर, इन्दौर ( म. प्र. )

(3 ) अशोक कुमार जैन , अशोक मेडिको , गौर मूर्ति, कटरा बाजार, सागर ( म. प्र. )

(4) श्री देव कुमार बड़जात्या , 1/3 , मल्हार गंज, इन्दौर (म . प्र. )

(5) श्री सचिन सेलट, बी-3 , चन्द्रिका बिहार, नेपियर टाउन, जबलपुर ( म. प्र. )

(6) रिक्त.

अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( बी ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य

श्री बसंत गुप्ता , सेन्ट्रल मेडिको, विजय मार्केट, बरखेड़ा, बी.एच.ई.एल. भोपाल (म. प्र) (7)

श्री घनश्याम काकानी, व्यंकटेश फार्मा, व्यंकटेश नगर, इन्दौर ( म. प्र. ) (8)

(9) श्री ओम प्रकाश जैन , नाखोड़ा मेडिकल स्टोर, घटिया, जिला-उज्जैन (म. प्र. )

(10) श्री प्रदीप चौरसिया , एफ-4 , कावेरी ब्लॉक, अल्टीमेट कैम्पस, शिरडीपुरम , कोलार रोड, भोपाल ( म. प्र. ) (11 ) श्री राजीव सिंघल , प्रभुकृपा, 120 , एस. आर. कम्पाउण्ड, लसुडिया, ए. बी. रोड, इन्दौर ( म. प्र. )

अधिनियम की धारा 19 के खण्ड ( सी ), ( डी ) , ( डीडी ) तथा ( ई ) के अधीन पदेन सदस्य (12) संचालक, चिकित्सा सेवाएं. म. प्र. शासन , भोपाल.

(13) संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , म. प्र. शासन भोपाल.

(14) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म. प्र. शासन, भोपाल.

(15) शासकीय विश्लेषक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म. प्र . शासन भोपाल

No. 2599-4465-2016- Satra - Medi - 1 . In exercise of the powers conferred by rule 47 of the Madhya Pradesh Pharmacy Council Rules , 1978 read with Section 19, 23 and 27 of the Pharmacy Act , 1948 ( 8 of 1948) , the State Government herey, Notifies the following State Pharmacy Council , namely:-

The State Pharmacy Council

Under section 23 of the Act-

President Shri Omprakash Jain Nakhoda Medical store , Ghatiya ,

Vice- President Shri Ghanshyam Kakani , Vyanktesh Pharma , Vyanktesh Nagar, Indore (M. P. ) 9425054950 Distt- Ujjain (M. P. ) 9425091103

Under section 27 of the Act-

Executive Members

(1) Shri Gautamchand Dhing , 71 Ravishankar Nagar, Ujjain (M. P. ) 9425092101

(2) Shri Subhash Gulati , 125 Saket Nagar , Indore (M. P. ) 9893128428

(3) Shri Rajeev Singhal , Prabhukripa, 120, S. R. Compound , Lasudiya , A. B. Road Indore (M. P. ) 9425056394 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5766

Members Elected under clause (a) of section 19 of the Pharmacy Act

Shri Gautamchand Dhing , 71 Ravishankar Nagar , Ujjain (M. P. ) (1)

(2) Shri Subhash Gulati , 125 Saket Nagar , Indore (M. P. )

Shri Ashok Kumar Jain , Ashok Medicos , Gour Murti , Katra Bazar Sagar ( М. Р. ) . (3)

(4) Shri Dev Kumar Badjatya , 1/3 , Malhar Ganj , Indore (M. P. )

(5) Shri Sachin Shelat , B - 3 , Chandrika Vihar , Napier Town , Jabalpur (M. P. )

(6) Vacant.

Members Nominated under clause ( b ) of section 19 of the Pharmacy Act

(7) Shri Basant Gupta , central Medico , Vijay Market , Barkheda , BHEL , Bhopal (M. P. ) (8) Shri Ghanshyam Kakani , Vyanktesh Pharma , Vyanktesh Nagar Indroe (M. P. )

(9) Shri Omprakash Jain , Nakhoda Medical store , Ghatiya Dist . Ujjain (M. P. )

(10) Shri Pradeep Chourasiya , F -4 , Kaveri Block Ultimate Campus , Shirdipuram Kolar Road, Bhopal (Μ . Ρ. ) .

(11) Shri Rajeev Singhal , Prabhukripa , 120, S. R. Compound , Lasudiya, A. B. Road Indore (M. P. ) Ex -officio members under clause (c) , (d) , (dd) and ( e) of section 19 of the Pharmacy Act (12) Director, Medical Services , Govt . of M. P. Bhopal.

(13) Director, Public Health and Family Welfare Department, Govt . of M. P. Bhopal.

(14) Controller, Food and Drugs Administration , Govt . of M. P. Bhopal

(15) Government Analyst, Food and Drugs Administration, Govt . of M. P. , Bhopal .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कवीन्द्र कियावत , सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017

फा. क्र. 3750-4466- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर के समक्ष विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल के लंबित दांडिक प्रकरणों में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री पंकज दुबे , को देय मासिक पारिश्रमिक रुपये 55,000/ - (रु. पचपन हजार ) मासिक पारिश्रमिक एवं अनुषांगिक व्यय के मासिक पारिश्रामिक पर तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त 2017 से दिनांक 14 अगस्त 2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. ( संबंधित फीस एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. वाणी , सचिव.

5767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. एफ- 15-26-2017 - दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015 , बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

स्थल क्र.

वनमण्डल

परिक्षेत्र

(4)

(3)

(1) (2)

1

खण्डवा

पुनासा

अनुसूची

सीमायें

क्षेत्रफल

कक्ष क्रमांक

(हेक्टयर में )

(7)

(6)

(5)

232.04

आरक्षित वन-193

गुंजारी टापू पूर्व- कक्ष क्रमांक 193 पश्चिम- नर्मदा नदी उत्तर- नर्मदा नदी दक्षिण- कक्ष क्रमांक 193

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. एफ- 15-26-2017 - दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-26-2017- दस -2, दिनांक 3 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 3rd November 2017

No. F - 15-26-2017 - X - 2.-In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub - section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

Site Compartment No.

Forest Range

(3)

Forest Division (2)

S. No. (1)

1 Khandwa Punasa

(4) Gunjari Tapu

SCHEDULE

Boundaries

Area (inHactare)

(5)

(6) 232.04

RF- 193

(7) East-Compartment No. 193 West-Narmada River North-Narmada River South-Compartment No. 193

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl.Secy.

[ भाग 1 5768

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2017

सूचना

क्रमांक एफ-6-2-2017- सात-3-1522.- प्रदेश के जिलों में वर्षा की कमी, जमीन और सतह के पानी की उपलब्धता, खराब फसल की स्थिति, रिमोर्ट सेंसिंग रिपोर्ट तथा संबंधित जिलों के कलेक्टरों से उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित कॉलम (2 ) में दर्शाये जिलों के कॉलम ( 3 ) में दर्शाई तहसीलों को गंभीर/मध्यम श्रेणी की सूखा प्रभावित मानती है, और वृद्ध प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना जारी की जाती है :-

अनुसूची

तहसीलों का नाम

श्रेणी (4)

(3)

जिले का नाम (2)

क्र. (1)

गंभीर 1

अशोकनगर 1. अशोकनगर, 2. ईसागढ़, 3. मुगावली , 4. चंदेरी , 5. शाढोरा , 6. नई सराय, 7. पीपरई.

मध्यम भिण्ड

2

1. भिण्ड, 2. अटेर, 3. मेहगाँव, 4. लहार, 5. मिहोना, 6. गोहद

7. गौरमी, 8. मौ.

मध्यम 3

छतरपुर

1. छतरपुर , 2. राजनगर, 3. नौगाँव , 4. लौडी, 5. गौरिहार , 6. बिजावर, 7. बड़ामल्हरा, 8. महराजपुर, 9. बक्सवाहा,

10. चंदला, 11. धुवारा.

गंभीर 4

दमोह

1. दमोह, 2. पथरिया, 3. जवेरा, 4. तेन्दूखेड़ा, 5. हटा, 6. पटेरा,

7. बटियागढ़.

गंभीर 5

ग्वालियर 1. गिर्द, 2. डबरा , 3. भितरवार, 4. चिनौर, 5. घाटीगांव

मध्यम पन्ना

6

1. पन्ना, 2. गुन्नौर, 3. पवई, 4. शाहनगर, 5. अजयगढ़ 6. रैपुरा, 7. अमानगंज, 8. देवेन्द्र नगर, 9. सिमरिया.

गंभीर 7

सागर

1. सागर, 2. राहतगढ़, 3. रोहली , 4. गढ़ाकोटा, 5. देवरी,

6. केसरी , 7. बंडा, 8. खुरई, 9. बीना, 10. शाहगढ़ ,

11. माथलोन.

मध्यम सतना

8

1. रामपुर बाघेलान, 2. नागौद, 3. चेहरा, 4. अमरपाटन 5. रामनगर, 6. मैहर, 7. मझगवां, 8. कोटर, 9. विरसिंहपुर ,

10. रघुराजनगर.

गंभीर शिवपुरी

9

1. शिवपुरी, 2. कोलारस , 3. करेरा, 4. नरवर, 5. पोहरी, 6. पिछोर, 7. खनियाधाना, 8. बदरवास, 9. बैराढ़ .

मध्यम 10

सीधी

1. गोपदबनास, 2. सिंहावल, 3. कुसमी, 4. मझौली , 5. रामपुर नैकिन , 6. चुरहट, 7. बहरी.

5769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(4) (2)

(3)

(1)

गंभीर 11

टीकमगढ़ 1. टीकमगढ़, 2. बल्देवगढ़ , 3. निवाड़ी, 4. पृथ्वीपुर, 5. जतारा,

6. पलेरा, 7. ओरछा, 8. खरगापुर, 9. मोहनगढ़ , 10. लिधौरा,

11. बड़ागांव ( धंसाना) .

गंभीर 12

विदिशा 1. विदिशा , 2. ग्यारसपुर, 3. बासौदा, 4. नटेरन , 5. कुरवाई,

6. सिरोंज, 7. लटेरी, 8. शमशाबाद, 9. त्योंदा, 10. गुलाबगंज, 11. पठारी

मध्यम 13

शाजापुर

1. शाजापुर , 2. मोमन- बडौदिया, 3. शुजालपुर, 4. गुलाना,

5. कालापीपल, 6. पोलायकलां, 7. अवंतिपुर- बडौदिया.

मध्यम 14

1. श्योपुरकलां, 2. विजयपुर , 3. कराहल , 4. बड़ौदा, 5. बीरपुर

श्योपुर

मध्यम 15

मुरैना

1. मुरैना, 2. अम्बाह, 3. पोरसा , 4. जौरा , 5. सबलगढ़

6. केलारस .

मध्यम 16

दतिया

1. दतिया, 2. सेवढ़ा, 3. भांडेर, 4. इन्दरगढ़ , 5. बढ़ौनी ,

मध्यम शहडोल

17

1. ब्यौहारी, 2. जयसिंहनगर

मध्यम उमरिया

18

1. मानपुर

133 तहसीलें.

18 जिले

कुल

NOTICE

No. F 6-2-2017 - VII - 3 . Having taken into account the conditions as arising from rainfall deficiency , decline in the availability of ground and surface water , poor crop conditions , and parameters related to remote sensing & socio- economic parameters etc. , ascertained the distress situation that is likely to develop in the area affected by these conditions through sample field varification , and , on the basis of reports available from the Collectors of concerned districts , the State Government has decided to declare drought of a severe/Moderate nature in the Tahsils of following Districts in the State :

SCHEDULE

Name of Tahsils

Intensity Name of Districts

Sl . No.

(4)

(3)

(2)

(1)

Severe 1

Ashoknagar

1. Ashok Nagar , 2. Esagarh, 3. Mungaoli , 4. Chanderi ,

5. Shadoura , 6. Nai Saray , 7. Piprai .

Moderate 2

Bhind

1. Bhind , 2. Ater , 3. Mehgaon , 4. Lahar , 5. Ron ,

6. Mehona , 7. Gohad, 8. Gormi , 9. Mou.

Moderate 3

1. Chhatarpur , 2. Rajnagar , 3. Nowgaon , 4. Londi ,

Chhatarpur

5. Gourihar , 6. Bijawar , 7. Badamalhara , 8. Maharajpur ,

9. Bakswaha . 10. Chandla , 11. Dhuwara .

[ भाग 1 5770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

(4)

(3)

(1)

(2)

Severe 4

Damoh

1. Damoh , 2. Pathariya , 3. Jabera , 4. Tandukheda , 5. Hatta , 6. Patera , 7. Batiyagarh .

Severe Gwalior

5

1. Gird . 2. Dabra , 3. Bhitarwar , 4. Chinor , 5. Ghatigaon

Moderate 6

Panna

1. Panna , 2. Gunnaor , 3. Pawai , 4. Shahnagar, 5. Ajayagarh , 6. Repura, 7. Amanganj , 8. Devendra Nagar , 9. Simariya .

Severe 7

Sagar

1. Sagar , 2. Rahatgarh , 3. Rahli , 4. Garhakota, 5. Deori , 6. Kesli , 7. Banda , 8. Khurai , 9. Beena , 10. Malthone . 11. Shahgarh .

Moderate Satna

8

1. Rampur Baghelan , 2. Nagod , 3. Uchehara , 4. Amarpatan , 5. Ramnagar , 6. Maihar , 7. Majhgawa , 8. Kothar , 9. Birsinghpur , 10. Raghurajnagar .

Severe 9

Shivpuri

1. Shivpuri , 2. Kolaras , 3. Karera, 4. Narwar , 5. Pohri , 6. Pichhore , 7. Khaniadhana , 8. Badarawas , 9. Bairadh .

Moderate 10

Sidhi

1. Gopadbanas , 2. Sinhawal , 3. Kusmi , 4. Manjholi , 5. Rampurnaikin , 6. Churhat , 7. Bahari .

Severe 11

Tikamgarh

1. Tikamgarh , 2. Baldeogarh , 3. Niwari, 4. Prethvipur , 5. Jatara, 6. Palera , 7. Orchha , 8. Khargapur , 9. Mohangarh , 10. Lidhora , 11. Badagaon (Dhasana) .

Severe 12

Vidisha

1. Vidisha , 2. Gyaraspur , 3. Basauda, 4. Nateran , 5. Kurwai 6. Sironj , 7. Lateri , 8. Shamshabad , 9. Teonda , 10. Gulabganj , 11. Pathari .

Moderate 13

Shajapur

1. Shajapur , 2. Moman Badodiya , 3. Shujalpur , 4. Kalapipal 5. Gulana, 6. Polay Kalan , 7. Avantipur Badodiya .

Moderate 14

Sheopur

1. Sheopur , 2. Vijaypur , 3. Karahal , 4. Baroda , 5. Birpur

Moderate 15

Morena

1. Morena , 2. Ambah, 3. Porsa , 4. Joura , 5. Sabalgarh 6. Kailaras .

Moderate 16

Datia

1. Datia , 2. Sewada , 3. Bhander , 4. Indergarh , 5. Badhauni

Moderate Shahdol

17

1. Beohari , 2. Jaisinghnagar

Moderate 18

Umaria

1.Manpur

133 Tahsils .

18 Districts

Total

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण पाण्डेय , प्रमुख सचिव.

5771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग प्रकरण क्रमांक/14216/अ /2016-2017

धार, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

:प्रारंभिक अधिसूचनाःः

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

ग्राम- कदवाल

तहसील- गंधवानी जिला धार

क्रं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में ) विवरण

सिंचित

असिंचित

कुल 1.

3.449

1.368

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने से

4.817 योग

3.449

1.368

4.817

अनुसूची(2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित कुल

0.000

0.500

कुल 0.500

21/1

0.000

0.500

0.500

0,400

23/2

0.000

0.400

0.400

0.000

0.400 1.

उमनसिंह , गुमानसिंह , गणपत , नराणसिंह , कैलाश बा. महेश , गोबिन्द ना.बा. पिता हेमता अ.पा.कर्ता भाई उमनसिंह पिता हेमता जाति भीलाला निवासी कदवाल

0.000

0.306

0.306

0.306

23/4

0.000

0.306 2.

0.562

0.562

0.000

0.562

21/2/1 0.000

0.562 राजु , दशरिया पिता सायरा गमलीबाई , पति स्व. सायरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम कदवाल

0.000

0.160

0.160

23/3/1 0.160

0.160

0.000

0.250

0.000

23/1/2

0.250

0.000

0.250

0.250 [भाग 1 5772

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

0.830

0.830

0.000

0.830

0.830

0.000

21/2/2

0.369

0.000

0.369

0.000

0.369

0.369

23/1/1

दिनेश ,रमेश , मुकेश पिता सायरा फुन्दीबाई पति स्व. सायरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम कदवाल

0.000

0.240

0.240

0.240

0.000

23/3/2 0.240

4

0.000

1.200

25

1.200

0.000

2.456

2.456

तेरसिंह पिता हमीर , भोल्या पिता माल्या , सुरलीबाई पति सव. माल्या जाति भील पता निवासी ग्राम कदवाल

6.073 3.449

4.817

4.705

1.368

1.368 योग

प्रकरण क्रमांक/14218/अ /2016-2017

(अन्तर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम मुजाल्दा तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

तहसील- गंधवानी जिला धार

ग्राम- मुजाल्दा

क्रं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर) विवरण

असिंचित

सिंचित

कुल 1.

0.000

0.334

0.334 बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने से

0.000

0.334 योग

0.334

अनुसूचो (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम मुजाल्दा तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित अंसिंचित

सिंचित असिंचित

कुल

कुल 1

0.167

0.167 0.167

0.000 0.167

0.000

189/1

भूरसिंह पिता मालसिंह , सुन्दरबाई पति स्व. मालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम मुजाल्दा

2.

0.000

0.167 0.167 0.000

0.167

0.167

189/2

लालसिंह पिता अमरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम मुजाल्दा

0.000

0.334

0.334

0.000 0.334 0.334 योग भाग 1 ]

5773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

प्रकरण क्रमांक/14469/अ /2016-2017

धार , दिनांक 30 अक्टूबर 2017 (अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्रांम रेहड़दा तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- रेहड़दा

क्रं.

विवरण

1.

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने से

योग

तहसील- गंधवानी जिला धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

सिंचित

असिंचित

कुल

113.27

9.713

122.983

113.27

9.713

122.983

अनुसूची (2)

भूमि का विवरण बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी की प्रभावित

खसरा क्रमांक क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1

256/1 अनसिंहपिता दित्या जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

2

25/5 इलसिंह पिता कमरू जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

25/12

25/22 3

25/3 ईडा पिता ज्ञानसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

25/11

25/14

25/17 भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) सिंचित असिंचित

सिंचित

कुल

असिंचित कुल

0.256 0.000

0.256 0.256

0.256

0.000

0.384 0.000

0.384

000

0.384

0.384 0.000

0.100

0.100 0.100

0.100 0.050

0.284

0.000

0.284 0.284

0.000 0.284

0.100 0.000

0.100 0.100

0.050 0.050

0.100 0.050

0.000

0.050 0.050 0.050

0.000

0.050 5774

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

0.300

228/1 4. उदयसिंह पिता मेहताब जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड्दा

0.309

232/2/3, 332/5/3

237/1 0.050

0.476

229/2

0.232

235/2/

2

0.820

5.

223/1/ 2/3/1 /1 कलमसिंह , मोहन , भुरसिंह , दिनेश पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.088

223/1/ 2/3/1 /2

0.239

223/1/ 2/3/1 /3

0.763

200/2 6 कालूसिंह पिता जगन ठूमाबाई पति स्व. जगन जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.384

7

25/6 काल्या पिता ज्ञानसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

25/13 0.050

0.050

25/18

0.753

8

225/1 कुसुमबाई पिता अजमेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.418

9

193/1 गजेन्द्र ना.बा. पिता मनोहरसिह पालनकर्ता माता पातलबाई जाति भिलाला पता निवासी ग्राम रेहड़दा

232/4 0.523

0.230

232/7/

1 10 गुड्डी, मुन्नी ना.बा. पिता विकम पा.कर्ता माता हतरीबाई व हतरीबाई पति स्व. विक्रम जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.151

50/1/5 11 गुड्डु पिता सावंतसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.145

230/1/ 1/3/2

0.017

194/2/ 3 12 गुलाबसिंह पिता दरियावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

22/3 0.427

13 ज्ञानसिंग पिता खुमसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा

0.648

46/2

48/1 14 जैयमालसिंह पिता कालुसिंह धुधाबाई पति स्व. कालुसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा

0.362

60/2

0.300 0.300 0.300 0.000

0.000

0,309 0.000

0.000

0.309

0.309

0.050

0.050

0.100

0.476 0.000

0.476

0.476

0.232

0,000 0.232 0.232

0.000

0.820

0.000

0.000

0.820 0.820

0.000 0.088 0.000

0.088 0.088

0.239

0.239 0.000

0.239

0.763

0.763

0.000

0.000

0.763

0.000 0.384 0.384

0.000

0.384

0.050

0.050

0.100

0.050

0.050

0.100

0.753

0.000

0.000

0.753 0.753

0.000 0.418 0.000

0.418 0.418

0.000 0.523 0.523 0.523

0.000

0.230

0.000

0.230 0.230

0.151

0.000

0.151 0.151

0.000 0.145 0.145 0.145

0.000

0.000

0.017 0.017 0.017

0.000

0.470

0.000

0.937 0.470

0.510

0.648 0.648

0.000 0.648 0.000

0.289

0.000

0.289

0.289

0.289 0.000

0.362 0.362 0.362 0.000

0.000 5775

मध्यप्रदेश रांजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0.034

0.034 0.034 0.000

53/1/2 0.034 0.000

0.000 0.168

0.168

15 जामसिंह पिता मोतेसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा

0.000

0.168

0.168

55/2/2

0.018

0.018 0.000

0.018 0.000

0.018

194/4/

3

0.065

0.065 0.000

0.065

0.065 0.000

197/4/

3

0.000 0.179

0.179

0.179

0.179

230/1/

3/2

0.000 0.098

0.000

0.098 0.098

0.098

278/4/

4

0.000

0.111

0.111

0.111

0.000

85/2/1 0.111

16 जामसिह पिता नुरजा जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

0.152

0.152 0.000

0.152 0.000

0.152

50/1/2

17 डेबरा पिता दरियावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा

0.018

0.000

0.018 0.018 0.000

194/2/ 0.018

1

0.000 0.145

0.000

0.145 0.145

0.145

230/1/

1/3/3

0.260

0.260

0.260

0.000

0.260 0.000

278/2/2

0.000

0.100 0.100

22/2/2 0.100

18 डुडीबाई पति स्व. ध्यानसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

0.000 0.321

0.000

0.321 0.321

0.321

246/1

19 रूमाल , भावसिंह, मुन्नीबाई पिता थावरीया , व सुकलीबाई पति स्व. थावरिया जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

0.502 0.000 0.502

0.000

0.502

0.502

243/2

20 दशरथ पिता बापुसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा

0.000 0.171

0.000

0.171 0.171

2/3

0.171

21 नबु, मदन ,रमेश , मगरसिंह, हिरासिंह

0.000

0.520

0.520

0.000

0.520

98/2 0.520

आलम, पारलीबाई पिता दिपसिंह व सालम सुडा बा. डोल्या थावरिया ना.बा. पिता भुरला व केरूबाई पति स्व. भुरल्या आ.पा. कर्ता माता केरूबाई पति स्व. भुरला जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

0.200

0.200

0.000

0.200

0.400

85/2/3 0.200

22 नवलसिह, दवलसिंह, शांतिलाल पिता राजमल, नाहलीबाई पति स्व. राजमल जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

0.200

0.200

0.200 0.000

258/1/

23

2

प्रेमसिंह पिता नवलसिंह जाति भिलाल ग्राम रेहडदा

0,000 0.500

0.500 0.500

0.000

0.500

258/2

0.143

0.143 0.000

0.000

0.143

0.143

297/2

24 प्रेमबाई, उमाबाई, गंगाबाई , हिजुलाबाई , बसंतीबाई पिता नवलसिंह जाति भिलाला ग्राम रेहडदा

0.305

0.305

0.305 0.000

98/3 0.000 0.305

25 बसंकड पिता दुर्जन जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

0.515

0.515

0,000

0.515

0.000

0.515

98/4

0.878

0.000

0.878 0.878

0.878 0.000

26 बनसिंह पिता झेतरिया जाति भील निवासी 248 ग्राम रेहड़दा

0.083

0.000

0.083

230/2 0.000 0.083

0.083

0.269

0.269

0.000

27. बापूसिंह पिता नारायण जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.269

0.269

0.000

245/2/

1

0.391 0.391

0.391 0.000

278/5 0.000 0.391 5776

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

0.196

108/1 28 बिलामसिह पिता तेरसिंह जाति भील ग्राम रेहडदा

0.000

29

264

0.366

भंगु , बदा , सुकल्या , कालु, कालीबाई 255 भुरी , मनीबाई , कनीबाई पिता जीलु सुमलीबाई पति स्व. जीलु जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

239/1 0.450

30 भारतसिंह पिता शेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा

259/1 0.330

191

195

0.449

31 मंगत्या पिता अमरीया भुरू , दिपक , शिवा सेनाबाई , रमतीबाई गमतीबाई पिता झेतु शाहबाई पति स्व. झेतू जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

0.000

0.000

0.196 0.196

0.196 0.105 0.000 0.105 0.105 0.105

0.366

0.000

0.366

0.000

0.366

0.450

0.905

0,000 0.450 0.455

0.000

0.000 0.330 0.330 0.330

0.288

0.288 0.600

0.000

0.288 0.888

0.000

0.449

0.000

0.449 0.449

0.763 0.763

0.000

0.763

200/1/1 0.763

32 मगन पिता छतरसिंह निवासी ग्राम रेहडदा

0.000

0.837

0.000

0.837 0.837

0.000

22/2/1 0.837

33

मोटला , नानका , बहादुर पिता ध्यानसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

22/1 0.500

34 रडु नन्जराम टेटु थावलीबाई सावलीबाई पिता मोतेसिंह जाति भील ग्राम रेहडदा

1.240

212/3 35 मनोहरसिंह पिता कुंवरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा

304/2 0.547

0.034

53/1/3 36 मेहताब पिता मोतेसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा

0.169

55/2/3

0.018

194/4/

1

0.065

197/4/

1

0.179

230/1/

3/3 0.437

0.000

0.470

0.470 0.937

1.240 0.000

1.240 1.240 0,000

0.547 0.547 0.547

0.000

0.034 0.000

0.034 0.034 0.000

0.000

0.169 0.169 0.000 0.169 0.000

0.018 0.018

0.000

0.018

0.065 0.000

0.065 0.065 0.000

0.000

0.179

0.179 0.179

0.000

0.000

0.097 0.097 0.000 0.097

278/4/ 0.097

3

0.500

37

82/1

0.250

82/2/1 मुकेश , बिलाम, पदम पिता जगन नहजुबाई पति स्व. जगन जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा

85/2/2 0.000

38 मुकेश पिता किशन, भुरीबाई पति स्व. किशन जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

202

0.000

39

251

0.000

मुनसिंह, अनसिंह, बुदीबाई, फुंदीबाई थावरीबाई , रूण्दीबाई, हतरीबाई , झेताबाई पिता बागडी पानुबाई पति स्व. बागडी जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

252

254

0.000

0.489

0.989 0.500

0.245

0.495 0.250 0.000 0.250 0.111 0.000 0.111 0.111 0.111

0.000

0.219

0.219

0.219 0.219

0.000

0.052

0.052

0.052 0.052

0.000 0.042

0.042 0.000

0.042 0.042 0.491

0.491 0.000 0.491 0.491 5777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

287/1 0.500

40 रडु बुटिया पिता छीतरिया जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

1.030 0.000

0.500 0.500 0.530

0.000 0.321 0.321 0.321

246/3 0.321 0.000

41 रणसिंह पिता रतनसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा

42

223/1/ 0.105

1 रमेश पिता शेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.105

0.000 0.105 0.000

0.105

0.000 0.623 0.000

0.623 0.623

223/1/ 0.623

2/1

0.225

0.000 0.225 0.000

0.225

223/1/ 0.225

2/2

0.355

223/2

239/2 0,450

0.355

0.000

0.000 0.355

0.355

0.000 0.450 0.455

0.450

0.905

0.000

0.000

0.329 0.329

0.329

259/2, 0.329

129/1

43 राजु, मडिया पिता रूग‌नाथ जाति भिलाला 82/2/2 0.494 निवासी ग्राम रेहड़दा

0.911

.82/ 3

0.763

200/3

229/1 44 रायसिंह पिता मोतिसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा

253/1 0.141

253/2 0.141

0.250 0.000

0.494 0.250 0.000

0.000

0:911 0.500 0.000 0.500 0.763 0.763

0.000 0.763 0.000

0.475 0.000

0.475 0.475 0.000 0.475 0.000

0.000

0.141 0.141 0.141

0.000

0.000 0.141 0.141 0.141

0.000

0.709

258/3 0.709

0.000

0.709 0.709

0.000 0.034 0.000

0.034 0.034

53/1/1 0.034

0.168

55/2/1

0.018

194/4/

4

0.065

197/4/

4

0 :178

230/1/ 3/1

278/4/ 0.098

1

250

0.800

45 रामसिंह पिता सोमला जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

258/1/ 0.200

1 0.000

0.168 0.168 0,000 0.168

0.000

0.018 0.000

0.018 0.018

0.065 0.065 0.000 0.065 0.000

0.178 0.178

0.000

0.000 0.178 0.000

0.098 0.098 0.000 0.098 0.000

0.000

0.800 0.800 0.800

0.000

0.200 0.200 0.000 0.200 5778

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

243/1

0.000

0.141 46 'रामसिह पिता मोतेसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

53/2 0.136 0.000

0.000

53/1/4 0.034

0.169 0.000

55/2/4

0.000

194/4/ 0.017

2

0.066 0.000

197/4/

2

0.178 0.000

230/1/

3/4

0.000

278/4/ 0.098

2

0.140

230/1/

0.000

1/1

228/2

0.000

0.599 47 रूपसिंह पिता मेहताब जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

232/2/2, 0.309 0.000

232/5/2

0.232 0.000

235/2/

1

237/2 0.100 0.000

214

6.888 0.000 48 कैलाश पिता नवलसिंह जति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

249/1

297/1

0.000

0.150

306

0.000

0.573

55/1

0.000

0.674

188

49 भेरूसिंह पिता जुवानसिंह जाति मिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.617

0.000

194/3

0.000

0.071

197/3 0.261 0.000

0.714 0.000

230/1/

2

278/3 0.391 0.000

0.060 0.000 50

232/7/

4

लीलाबाई पति स्व. अजमेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

235/3 0.696 0,000

246/2 0.000

0.321 51 लुणिया पिता रतनसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

46/1

0.000

0.648

48/2 0.289 0.000 52 वेरसिंह, शंकरबाई पिता कालुसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.363

0.000

60/3

0.000

50/1/3 0.151 53 लालसिंह पिता दरियावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.000

194/2/ 0.018

4

25/4 0.400

0.000 54 शेरसिंह, भेरू कलम पिता केशरसीह जाति भील ग्राम रेहड़दा

25/8

0.000

0.184 0.141 0.141

0.000 0.141 0.136 0.136 0.000 0.136

0.000

0.034 0.034

0.034

0.169 0.169 0.169 0.000

0.017 0.017 0.000 0.017

0.066 0.066 0.066 0.000

0.000

0.178 -0.178

0.178 0.098 0.000

0.098

0.098

0.140 0.140 0.140 0.000

0.599 0.599 0.000 0.599

0.309

0.000

0.309 0.309

0.232 0.232 0.000 0.232 0,100 0.050

6.888 6.888 0.000 6.888

0.500 0.500 0.150

0.000 0.150 0.150

0.000

0.573

0.573 0.573

0.674 0.674 0.000 0.674 0.617 0.617

0.000

0.617

0.000

0.071 0.071

0.071 0.261 0.261 0.000 0.261

0.000

0.714

0.714 0.714

0.391 0.391

0.000 0.391 0.060

0.060

0.696 0.696 0.696

0.000

0.321 0.000

0.321

0.321 0.648

0.000 0.648 0.648

0.289

0.000

0.289

0.289 0.363 0.363 0.000 0.363 0.151 0.151

0.000 0.151

0.000

0.018 0.018 0.018

0.400 0.400

0.000

0,400

0.184 0.184 0.184 0.000 5779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0.000

0.310 0.310

0.000 55

0.310 श्रीराम पिता मेहताब जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

232/2/ 0.310

1,

232/5/

1

0.232 0.000

0.232 0.232 0.000

0.232

235/2/ 3

237/3 0.053

0.000

0.053 0.053 0.000 0.053

301

1.599

1.599

0.000

1.599

1.599 56 संग्राम ना.बा. पिता कैलाश आ.पा.कर्ता माता प्यारीबाई पति कैलाश जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा

232/1

57.

0.440 0.000

0.440 0.440 0.000 0.440 सरदार पिता अजमेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

232/7/ 0.313 0.000

0.313 0.313

0.000 0.313

2

25/2

0.000

0.384

0.384

0.000

0.384

0.384 58 समरू पिता ज्ञानसिंह जति भिलाला ग्राम रेहड़दा

25/9

0.100 0.100

25/21 0.050

0.050

0,100 0.050

0.000

0.088

218/1/ 0.088

59

0.088 0.000 0.088

1

सुरजसिंह पिता दौलतसिह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.419 0.000

0.419 0.419

0.000 0.419

223/1/ 2/3/2

218/2 0.230 0.000

0.230 0.230

0.000 0.230

0.283

25/7

0.000

0.283 0.283

0.000 0.283 60 सुरसींह पिता ज्ञानसीह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

25/10

0.000

0,100

0.100 0.100

25/16 0.050 0.050

0.100 0.050

25/20 0.050 0.050

0.100 0.050

2/2

0.723

0.000

61

0.723 0.723

0,000 0.723 हगरिया पिता नानका जति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

62

25/1

0.000

0.404

0.404 0.404 0.000

0.404

25/15 0.050 0.040

0.090 0.050

हीरासिंह पिता ज्ञानसिंह व ज्ञानसिंह पिता खुमसिंह जति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.050

25/19

0.040

0.090 0.050

0.000

0.050 63

41/2 0.944 0.000

0.944 0.944

0.000 0.944 अजयसिंह पिता नहारसिंह जाति भिलाला ग्राम रेहड़दा

43/3 0.348 0.000

0.348 0.348 0.000 0.348

47/2 0.393 0.000

0.393 0.393 0.000 0.393

0.056

81/1/2

0.000

0.056 0.056 0.000

0.056

0.130

278/1/

0.000

0.130 0.130

0.130

0.000

1 5780

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

232/3/ 0.195

64

2 0.000

0.195 0.195

0.000 0.195 0.000

232/6/ 0.445

अरविन्द पिता निर्भयसिंह , शारदाबाई पति स्व. निर्भयसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

2

232/8/ 0.524

2

234/2 0.225

235/1/ 0.349

2

242/2 0.350

0.758

50/2

81/2 0.225

65 कनुबाई पति स्व. सुरसिंह दाड़मीबाई पति स्व. नारायणसिंह जाति भीलाला निवासी. ग्राम रेहड़दा

0.071

194/5

197/5 0.262

245/ 2/ 0.269

2

292

1.463

66 कैलसिंह पिता रालु जति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

295/2 2.537

193/3 0.418

67 किशोर पिता कुवरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

212/1 1.240

304/1 0.547

0.815

68

240/2, 241/2 कुवरसिंह पिता शेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

259/3/

1

261

0.951

64

0.500

69 कुवरसिंह पिता लालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

215

3.260

81/1/1 0.056

70 छतरसिंह पिता नहारसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

194/1

197/1 0.261

245/1 0.538

281

90 71 जस्सुसिंह पिता पेमसिंग जाति भील निवासी ग्राम रेहड़द

220 72 प्रेमसिंह पिता नवलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

222

2.080

0.445 0.445 0.000 0.445 0.000

0.524 0.000

0.524

0.524 0.000

0.225 0.225

0.000 0.225 0.000

0.349

0.349

0.000 0.349 0.000

0.350 0.350 0.000 0.350 0.000

0.758 0.758

0.758

0.000

0.000

0.225 0.225

0.000

0.225 0.000

0.071 0.071

0.000

0.071 0.000

0.262 0.262 0.000 0.262 0.000

0.269 0.269

0.000

0.269 0.000

1.463 1.463 0.000 1.463 0.000

2.537 2.537

0.000 2.537 0.000

0.418 0.418 0.000

0.418 0.000

1.240 1.240 0.000 1.240 0.000

0.547 0.547

0.000 0.547 0.000

0.815 0.215

0.000 0.215

0.329 0.000

0.329 0.329

0.000 0.329 0.000

0.951 0.951

0.000 0.951 0.555

1.055 0.500

0.000

0.500 0.000

3.260 3.260 0.000 3.260 0.000

0.056 0.056

0.000

0.056

0.071 0.000

0.071 0.071

0,000 0.071 0.000

0.261 0.261

0.000

0.261 0.000

0.538 0.538

0.000

0.538

1.000 0.181

1.181 1.000

1.700 1,675

3.375 1.700 0.000 1.700

2.686 0.000

2.686 2.686 0.000 2.686 0.000

2.080 2.080 0.000 2.080 5781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

193/2 0.418

73

'पुनमसिंह पिता कुवरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

212/2 1.241

304/3 0.547

207

0.408

74

209

0.533

213

3.125

0.180

249/2 बापुसिंह , सुरजसिंह , दिलीपसिंह , रायकुबाई , कुंवरबाई , मेहरबाई रेशमबाई , बिरजबाई पिता दोलतसिंह कैलाबाई पति स्व. दोलतसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

293

1.000

298

0.836

108/2 0.196

75

108/5 0.346

रकसिंह, जहरसिंह, वेरसिंह, कालू, मन्शाराम पिता जैराम जति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

41/1 76

0.945

43/1 0.348

रमेश, समीर पिता थानसिंह, केशरबाई पति स्व. थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

47/3

0.056

81/1/4

278/1/

3 77

0.000

0.418 0.418

0.000 0.418 0.000

1.241 1.241

0.000 1.241 0.000

0.547 0.547

0.000 0.547 0.000

0.408 0.408 0.000 0.408 0.000

0.533 0.533

0.000 0.533 0.000

3.125 3.125

0.000 3.125 0.168

0.348 0.180

0.000 0.180 1.957

2.957

1.957 2.957

1,000

0.000

0.836 0.836

0.000 0.836 0.000

0.196

0.196

0.196 0.000

0.000

0.000 0.346 0.346 0.346

0.000

0.945

0.945

0.000 0.945 0.000

0.348 0.348

0.000 0.348

0.395 0.000

0.395 0.395

0.000 0.395 0.000

0.056 0.056

0.000 0.056

0.130 0.000

0.130 0.130

0.000 0.130

41/3 0.944 0.000

रामसिंह पिता नहारसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

43/2 0.349

47/1 0.393

81/1/3 0.056

278/1/ 0.130

2

276 78

1.797

लालसिंह पिता रूपसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

296/2 0.271

3 79

0.387

शंकर पिता नानका जति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

6

0.178

13/2 0.993

17

1.735

20

2.289

72/1 80 सुकला पिता जतनसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

247/2

296/1/ 0.090

1

0.700

85/3/1 81 काल्या पिता सोमा जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

82

0.000.

85/3/2 भुरू पिता सोमा जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

83

218/1 / 0.261

2/1 बनसिंह , नकलीबाई पिता मंगु जाति भील ग्राम रेहड़दा

0.944 0.944

0.000 0.944 0.000

0.349

0.000

0.349

0.349 0.000

0.393 0.393 0.000 0.393 0.000

0.056 0.056 0.000 0.056 0.000

0.130 0.130

0.000 0.130 0.000

1.797 1.797 0,000 1.797 0.000

0.271 0.271

0.000 0.271 0.000

0.387 0.387 0.000 0.387 0.000

0.178 0.178 0.000 0.178 0.000

0.993 0.993 0.000 0.993 0.000

1.735 1.735

0.000

1.735 0.010

2.299 2.289 0.010 2.299

0.607 0.000

0.607 0.607 0.000

0,607

0.226 0.000

0.226 0.226

0.000 0.226 0.000

0.090 0.090

0.247

0.947 0.700 0.000. 0.700 0.237

0.237 0.000

0.237 0.237 0.000

0.261 0.261

0.000 0:261

18/1/2 0.660

/6 0.000

0.660 0.660

0.000 0.660 5782

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

84

218 /1 / 0.000

2/2 ननस्या, सुकलीबाई पिता मंगु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

0.000

218/1/ 2/4

0.000

218/1/ 2/7 0.255

0.255

0.255 0.000

0.255 0.500

0.500 0.500 0.400

0.400 0.000 0.400 0,400 0.255

0.255

218/1/ 0.000

85

2/3 मलस्या पिता मंगु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

0.000

218/1/

2/5

0.000

218/1/

2/8

92/1 0.950

86 दलसिंह पिता रणसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

92/3 0.927

29

0.219

87 मानसिंह मडिया पिता नाथु जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

48/3 0.937

88 रूमाल , संतुबाई पिता कालुसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

60/1 0.362

0.152

50/1/1 89 गुलाबसिंह पिता दरियावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

50/1/4 0.151

90

0.000

194/2/

2 संजय , सजन, राकेश पिता चन्दरसिंह श्याणीबाई पति स्व. चन्दरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.144

230/1/

1/3/1

0.131

278/2/

1

59

3.251

91 देवीसिंह पिता केसरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

62

189

1.212

82/1 0.500

82/2/1 0.495

92 मुकेश , बिलाम, पदम पिता जगन , नहजुबाई पति स्व. जगन जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

93

2.000

93 ठाकरिया पिता जस्सु जति भील निवासी ग्राम रेहड़दा

94

200/1/ 0.762

2 छगनसिंह पिता छतरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहडदा

225/2 0.313

95 मीराबाई पिता अजमेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

232/7/ 0.440

3 96

0.140

230 /1 / 1/2 भारतसिंह पिता अजयसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

232/3/1

0.195

97

232/6/1 खुमसिंह सुनिता पिता मनोहरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.444

0.525

232/8/

1

234/1

235/1/ 0.349

1

242/1 0.350

0.000

0.255 0.255 0.400

0.400 0.000 0.400 0.400 0.420

0.420 0.000

0.420 0.420 0.000

0.950 0.950 0.000 0.950 0.000

0.927 0.927 0.000 0.927 0.000

0.219 0.120 0.000 0.120 0.000

0.937 0.937

0.000 0.937 0.000

0.362

0.000

0.362

0.362 0.000

0.000

0.152 0.152 0.152

0.151 0.151

0.000 0.151 0.018

0.018 0.000 0.018 0.018 0.000

0.144 0.144 0.000 0.144 0.000

0.131 0.131

0.000 0.131 0.000

3.251 3.251 0.000 3.251

0.815 0.000

0.815

0.000

0.515

0.515 0.000

0.000

1.212 1.212

1.212

0.500 0.000

0.489

0.500 0.989

0.000

0.250 0.000 0.250 0.495

0.247

2.247 2.000

0.000

0.762

0.762

0.762 0.000

0.000

0.313 0.313

0.000 0.313 0.000

0.440 0.440 0.000 0.440 0.000

0.140 0.140 0.000 0.140 0.000

0.195 0.195

0.000 0.195 0.000

0.444 0.444

0.444 0.000

0.525 0.525

0.000

0.525

0.224 0,000

0.224 0.224 0.000 0.224 0.000

0.349 0.349 0.000 0.349 0.000

0.350 0.350 0.000

0.350 5783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0.826 0.236 0.000 0.236

240/1, 0.826 0.000

241/1

98 पदम पिता शेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

0.000 0.329

0.329 0.000

0.329 0.329

259/3/2

99

0.400 0.400

0.400

309/1

कुवरसिंह , वेरसिंह , कैलाश पिता सड़ीया भंगुड़ीबाई पति स्व. सड़ीया भुरला भुरू रूमाल पिता सेकड़ीया नकुबाई पति स्व. सेकड़ीया जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा

283

0.387 0.387

0.387 0.000

0.000 0.387

10 रमेश पिता दोलेसिंग जाति भीलाला

0.500 0.500 0 निवासी ग्राम रेहड़दा

1.029 0.000

0.500

287/2 0,529

134.501 113.270 9.713 122.983

117.345 17.156

योग

प्रकरण क्रमांक/ 14471/अ ./2016-2017

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

तहसील- गंधवानी जिला धार

ग्राम- खोजाकुआ

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

विवरण

असिंचित

सिंचित

कुल

1. बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण मे प्रभावित होने से योग

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित

सिंचित

असिंचित कुल

असिंचित कुल

9/1

0.175 0.000 0.175 0.175 0.000 0.175

0.000

0.000

9/4 0.290

0.290 0.290

0.290

0.000

0.000

0.050 0.050

10/5 0.050

0.050

0.000

0.000

37/2 0.260

0.260 0.260

0.260

0.000

0.000

0.434

42/2

0.434 0.434

0.434

1

0.000

0.000

43/1/3 0.128

0.128 0.128

0.128 रेमु पिता भुवान जाति भीलाला, निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.240

0.240 0.240

0.240

259/2/1

0.000

0.000

7/1/1/1

0.466

0.466

0.466

0.466

0.237

0.000

0.000

0.237

0.237 0.237

260/3 [भाग 1 5784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

0.000

0.000

7/1/2/1 0.306

0.306

0.306

0.306

0.000

0.000

9/8

0.210

0.210 0.210

0.210 2

0.000

0.000

257/2/2 0.700-

0.700 0.700

0.700 भागीया पिता भुवान जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

260/2 0.100

0.100 0.100

0.100

7/2

0.669 0.010 0.679 0.669 0.010 0.679

0.000

8

1.400

1.400 1.400 0.000 1.400

0.899

36

0.000

0.000

0.899

0.899

0.899

0.000

0.000

12/2

0.418

0.418 0.418

0.418

0.000

0.000

39

0.188

0.188 0.188

0.188

0.000

0.000

40/2/1 0.065

0.065 0.065

0.065

0.000

0.000

252

0.355

0.355

0.355 0.355

3

0.000

0.000 हरेसिंग , तेरसिंह, नुरबाई पिता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ दल्ला

253

0.136

0.136

0.136

0.136

0.000

0.000

255

0.523

0.523 0.523

0.523

0.000

0.000

0.867

0.867

256

0.867

0.867

0.010 2.790 2.780

257/1

0.010

2.780

2.790

0.000

0.000

258

0.219

0.219

0.219

0.219

0.000

0.000

0.314

0.314

259/3 0.314

0.314

0.000

9/2 0.175 0.000

0.175

0.175

0.175

0.000

0.000

0.290

9/5 0.290

0.290

0.290

0.000

0.000

0.100

10/4 0.100

0.100

0.100

0.000

0.000

42/4 0.140

0.140 0.140

0.140

0.000

0.000

42/5 0.075

0.075

0.075

0.075

0.000

0.000

0.129

0.129 0.129

0.129

43/1/2

4

0.000

0.000 डुडीबाई , कनाबाई पिता भगीया जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ

43/2/1

0.157

0.157

0.157

0.157

0.000

0.000

257/1/1 0.314

0.314 0.314

0.314

0.000

0.000

259/1/1 0.314

0.314 0.314

0.314

0.000

0.000

259/2/2 0.314

0.314 0.314

0.314

0.000

0.000

9/3

0.125

0.125 0.125

0.125

0.000

0.000

9/6

0.290

0.290 0.290

0.290

0.000

0.000

10/1/1 0.050

0.050

0.050

0.050

0.000

0.000

5बल्लू बल्लु, रीछाबाई पुनाबाई पिता जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ गजा

0.070

10/1/3

0.070 0.070

0.070

0.000

0.000

10/3

0.443

0.443 0.443

0.443

0.000

0.000

0.240

42/1

0.240 0.240

0.240 5785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0.575

0.575

0.775

0.775 0.200

9/7 0.200

0.000

0.000

0.475

0.475

0.475

0.475

10/2

0.000

0.000

0.240

0.240

0.240

42/3 0.240

0.000

0.000

0.225

0.225

0.225

0.225

43/1/1

6

जामसिंह, बनदरिया , पातल्या दुमाबाई गनाबाई पिता जैमा जाति भीलाला नि. ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.188

0.188

0.188

257/2/1 0.188

0.000

0.000

0.300

0.300

0.300

0.300

260/1

0.700

0.000

0.700

1.400

0.005

11/1 1.395

0.000

0.000

0.300

0.561

0.561 0.300

11/2

0.010

0.010

0.866

0.866 0.856

0.856

12/3

7

निहालसिंह पिता मीठु जाति भीलाला नि. ग्राम खोजाकुआ

0.000

40/2/6/1

0.000

0.196

0.196

0.196

0.196

41/6/1

0.000

0.000

0.150

0.150

0.352

0.352

47/2

0.010 1.014

1.004

1.014

1.004

0.010

20

8

टंटिया , वेस्तीबाई पिता आका जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.110

0.000

21/1

0.110 0.110

0.110

0.000

0.000

0.031

0.031

0.031

0.031

0.000

0.000

0.523

0.523 0.523

0.523

23/2

0.000

0.000

0.109

0.109.

0.109

0.109

25/2

0.000

0.000

0.095

0.095 0.095

33/2/1 0.095

9

बदा पिता वेस्ता जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.094

0.094

0.094 0.094

33/3/1

0.000

0.000

0.055

0.055

0.055

0.055

35/1/1

0.000

0.000

0.041

0.041

0.141

0.141

59/2/2

0.000

0.000

0.042

0.042

0.042

0.042

60/2

0.000

0.027

0.027

0.027

0.000

0.027

21/2/1

0.000

0.000

0.011

0.011

0.011

22/1/1 0.011

0.000

0.000

0.050

0.050

0.050

0.050

23/1/1

0.000

0.000

0.066

0.066

0.066

0.066

23/1/9

0.000

0.000

0.031

0.031 0.031

24

0.031

0.000

0.000

0.034

0.034

0.034

0.034

25/1/3

0.000

0.000

0.024

0.024

0.024

33/1/2/1 0.024

रामसिंह, कुंवरबाई पिता थावरीया जाति 10 भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.024

0.024

33/4/2/1

0.024

0.024

0.000

0.000

0.014

0.014

35/2/3/1 0.014

0.014

0.000

0.000

0.011

0.011

0.011

0.011

59/2/1/3

0.000

0.000

0.042

0.042

0.042

60/1

0.042 [भाग 1 5786

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

0.000

0.000

0.028 0.028

0.028

0.028

21/2/2

0.010

0.010

0.010

22/1/2 0.000

0.000

0.000

0.050

23/1/4 0.050

0.050 0.050

0.000

0.000

0.065

0.065

0.065

0.065

23/1/7

0.000

0.000

0.023

0.023

0.023 0.023

33/1/1/1

11

जामसिंह पिता थावरीया सनीबाई पति स्व. थावरीया , बीराबाई पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.024

0.024

33/4/3/1

0.024

0.024

0.000

0.000

0.013

0.013

0.013

35/2/1/1 0.013

0.000

0.000

0.043

0.043

59/2/1/4 0.043

0.043

0.000

0.000

0.027

0.027

21/2/3

0.027

0.027

0.005

0.005

0.050 0.045

0.050

23/1/2 0.045

0.000

0.000

0.050

0.050

23/1/6 0.050

0.050

0.000

0.000

0.051

23/1/10

0.051 0.051

0.051

0.000

0.000

0.033

0.033.

0.033

0.033

25/1/2

0.000

0.000

0.014

35/2/2/1

0.014

0.014

0.014

12

नराण, बोंदरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.024

0.024

33/1/4/1 0.024

0.024

0.000

0.000

0.024

33/4/1/1

0.024

0.024

0.024

0.000

0.000

59/2/1/2

0.044

0.044

0.044

0.044

0.000

0.000

0.027

0.027

0.027

0.027

21/2/4

0.000

0.000

0.011

0.011

22/1/3 0.011

0.011

0.000

0.000

0.050

0.050

23/1/3 0.050

0.050

0.000

0.000

0.050

0.050

0.050 0.050

23/1/5

0.000

0.000

0.040

0.040

23/1/8 0.040

0.040

13

0.000

0.000

0.033 0.033

0.033

0.033

25/1/1

दलसिंह , सुन्दरी पिता थावरीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.014

0.014

35/2/4/1 0.014

0.014

0.000

0.000

0.024

0.024

0.024

33/1/3 0.024

0.000

0.000

0.024

0.024 0.024

33/4/4/1 0.024

0.043

0.000

0.000

0.043 0.043

59/2/1/1 0.043

0.000

0.000

0.073

0.073

26/2 0.073

0.073

0.000

0.000

0.230

0.230 0.230

27/5 0.230

0.000

0.000

0.030

0.030

0.030

0.030

31/5

जामसिंह पिता गोटिया जाति भीलाला 14 निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.174

0.174

0.174

249/1/2

0.174 5787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

26/3 0.073

0.263

12/1

0.183

40/ 2/2/ 2/1, 41/2/1 अनिल बा. भारत नाबा. हिरबाई भूरीबाई , संगीता बा. रिनु ना.बा.पा.कर्ता पिता 15 गणपत , गणपत पिता ज्वानसिंह जाति भिलाला . निवासी ग्राम खोजाकुआ

43/4 0.063

250/2 0.300

27/1

0.230

16

हतु पिता गोटिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

249/1/4 0.171

27/2 0.230

31/3 0.037

गोपाल पिता गोटिया जाति भीलाला 17 निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.171

249/1/3

27/3 0.230

31/1 0.037

खुमसिंह पिता गोटिया जाति भिलाला 18 निवासी ग्राम खोजाकुआ

249/1/1 0.171

27/4

31/2 0.047

धुमसिंह पिता गोटिया जाति भीलाला 19 निवासी ग्राम खोजाकुआ

31/4 0.037

249/1/5

40/2/2 /

1/1, कुंवरबाई पिता चम्पा जाति भीलाला 20 निवासी ग्राम खोजाकुआ

41/1/1

12/6 0.650

40/2/3/

1, 21

41/3/1 भुरसिंह , सुरलीबाई ,प्यारीबाई पिता पदम केशरबाई पति स्व. पदम जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ

250/1 0.000

0.000

0.073

0.073

0.073

0.300

0.300

0.263

0.563

0.563 0.000

0.000

0.183 0.183 0.183

0.000

0.000

0.063

0.063 0.063

0.427

0.427

0.727

0.727

0.300

0.000

0.000

0.230 0.230

0.230 0.000

0.000

0.171 0.171

0.171 0.000

0.000

0.230 0.230 0.230

0.000

0.000

0.037

0.037 0.037

0.000

0.000

0.171

0.171

0.171

0.000

0.000

0.230 0.230

0.230 0.000

0.000

0.037

0.037

0.037 0.000

0.000

0.171 0.171

0.171

0.000

0.000

0.230

0.230 0.230

0.230 0.000

0.000

0.047 0.047

0.047 0.000

0.000

0.037 0.037

0.037 0.000

0.000

0.171 0.171

0.171

0.171

0.000

0.000

0.182 0.182

0.182

0:182

0.007

0.007

0.657

0.657

0.650

0.000

0.000

0.233

0.233

0.233

0.233

0.726

0.000

0.000

0.726

0.726 0.726

0.707

0.707

0.707

0.000

0.707

12/4 0.000

22

40/2/4/1 रामसिंह पिता फत्तु जाति भीलाल निवासी ग्राम खोजाकुआ

41/4/1

47/1 0.351

12/5/2

40/2/5/1

/1 ,

41/5/1/1 चम्पा पिता कासु जाति भीलाला निवासी 23 ग्राम खोजाकुआ

47/3/2 0.000

0.000

0.190

0.190 0.190

0.190 0.000

0.000

0.351 0.150

0.150

0.200

0.200

0.200 0.200

0.000

0.000

0.190 0.190

0.190

0.190 0.000

0.000

0.076

0.176

0.176 0.076 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5788

0.000

0.000

0.200

0.200

0.200

0.200

12/5/3

0.000

40/2/5/2

0.000

0.190

0.190

0.190 0.190

11,

24

41/5/2/1

लक्ष्मण , रामसिंह , राहुल , ना.बा.पा.कर्ता कासु पिता अन्तरसिंह भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

47/3/1 0.176

0.176

0.076

0.076

0.000

43/2/2

0.250

0.250

0.000

0.250

0.250

नुराबाई पति रामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

25

0.000

0.000

43/3

0.052

0.052

0.052

0.052

0.000

0.000

300

0.742

0.742 0.742

0.742 26

नहारसिंग पिता टुकड़िया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

303/1 0.084

0.084 0.084

0.084

0.000

0.000

0.500

43/5/1 0.500

0.500

0.500

0.000

0.000

43/6/1

0.102

0.102

0.102

0.102

27

मदन पिता नाथु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.010

0.010

0.010

66/2 0.000

0.000

0.000

0.101

0.101

0.101 0.101

43/6/2

28

0.000

0.000 नानका पिता नाथू जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

310/2

0.308 0.308

0.308

0.308

0.000

0.000

0.101

0.101 0.101

0.101

43/6/3

0.000

0.000

310/3 0.306

0.306

0.306 29

मिचु पिता नाथु जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.306

0.000

0.000

44/1

30

0.119

0.119 0.080

0.080 रामसिंह हतरीबाई नवसीबाई पिता मडिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

44/2 0.120

0.120

31

0.080

0.080

गुमान भुरली पिता सेकडिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

32

44/3

0.071

0.036

0.071

0.036 भेरूसिह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

33

44/4 0.071

0.036

0.036

0.071

केलसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.036

0.000

0.000 34

44/5 0.072

0.072

0.036 नवलसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.072 0.036

0.036 35

44/6 0.072

दिनेश मनिष ना. बा. पिता मडिया ललिताबाई बेवा मडिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

44/7

0.071

0:071

0.036

0.036 36

जतन प्रताप उकार कुवरसिह नुरबाई नजुबाई लम्बबाई पिता ज्वानसिह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.105

0.105

37

59/1 0.105

0.105

ज्ञानसिंह पिता टुकड़िया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

38

59/3 0.052

0.052 0.052

0.052 ज्वानसिंह, गुलाबबाई पिता सिकदार भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.010

0.010

0.418

61/1 0.408

0.408

0.418

0.010

0.010

0.826

0.826

61/2

0.836

0.836

0.000

0.000

65

0.449

0.449

0.449

0.449 5789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

63/1

0.018

0.018

0.000

0.018 0.000

0.018

64/1

39

0.000

0.000

0.188

298/1

0.188 0.188

0.188 नंदा, मोहन ,सुरबाई , हिगलीबाई पिता नानसिंह कालीबाई पति स्व. नानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

305 0.105

0.000 0.105 0.105 0.000 0.105

63/2

0.000

0.000

0.018

0.018 0.018

0.018

64/1/2

40

0.000

0.000 थावला, सुदलीबाई पिता फात्या जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ

298/2 0.188

0.188 0.188

0.188

63/3

0.000

0.000

0.018

0.018

0.018

0.018

64/3/3

41

0.000

0.000 गणस्या, चम्पाबाई पिता फाटल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

298/3 0.188

0.188

0.188

0.188

63/4

0.000

0.000

0.019

0.019 0.019

0.019 42

64/4/4

बदीबाई पत्नी बुदा, गोमती बा. रिंकु ना.बा. पिता बुदा धनीबाई पिता फाटल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

72

0.304

43

0.304 0.150

0.150 कुंवरसिंह , इन्दरसिंह , बुदुसिंह अमरसिंह , तेरसिंह , गोराबाई बेसरबाई पिता भावसिंह भगड़ीबाई पति स्व. भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

236

1.139

0.000 1.139

0.000 0.600

0.600

0.000

0.000

237

0.094

0.094

0.094

0.094

0.369

0.369

307

0.300

0.669 0.300

0.669 कुवरसिंह , अमरसिंह , थावली , भंगड़ी , सायरी , हतरी पिता दरयाव जाति 44 भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ खोजाकुआ

247/1 0.559 0.000 0.559 0.559 0.000 0.559

0.052 0.000

269/1

0.052 0.052 0.000 0.052 45

271/1 0.909

0.000

0.909

0.909 0.909 0.000 नानसिंह , बदाबाई पिता तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.200

0.323

290/1

0.523 0.200 0.323 0.523

0.000

0.000

0.105

247/2

0.105 0.105

0.105

0.000

0.000

247/3 0.559

0.559 0.559

0.559

0.010

0.010

268/3 1.087

1.097 1.087

1.097

0.053

0.053

269/3 0.000

0.053 0.000

0.053 फुलसिंह , नोजलीबाई , कुंवरीबाई , पिता 46 तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

270/2 0.241

0.241 0.241

0.241

0.000

0.000

270/3/1 0.400

0.400 0.400

0.400

0.000

0.000

275/2 0.157

0.157 0.157

0.157

248/1/2

0.010

0.010

0.490

0.500 0.490

0.500

/1

0.000

296/2/1

0.000

0.204

0.204

0.204

0.204

12

शंकर पिता पांतल्या जाति भीलाला 47 निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

303/2/1

0.000

0.056

0.056

0.056

0.056

12

0.531

0.000 0.531 0.531

0.531

0.000

248/1/2

/2

48

जतन , प्रताप ऊंकार , कुंवरसिंह पिता जुवानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्रामखोजाकुआ [भाग 1 5790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

249/2 0.300

0.315 0.615.

0.615

0.300 0.315 49

बोन्दर पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

263 0.878

0.878 0.878

0.878

2.000

2.000

1.187

264

3.187 1.187

3.187

0.000

0.000

265/1 1.160

1.160 1.160

1.160

0.000

0.000

267/1 0.314

0.314 0.314

0.314 50

0.000

0.000

268/2 0.439

0.439

0.439

0.439 भावसिंह पिता भूरला जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.010

0.010

268/4 0.763

0.773 0.763

0.773

0.535

0.535

0.500

274

1.035 0.500

1.035

0.000

0.000

286/2 0.641

0.641 0.641

0.641

0.000

0.000

265/2/2 0.300

0.300

0.300

0.300

0.000

0.000

265/2/4 0.295

0.295 0.295

0.295

0.000

0.000

267/2/2 0.209

0.209 0.209

0.209

0.000

0.000

267/2/4 0.344

0.344 0.344

0.344 51 हिंरा पिता चन्दरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

267/2/6 0.345

0.345 0.345

0.345

0.000

0.000

268/1/2 0.130

0.130 0.130

0.130

0.000

0.000

265/2/1 0.300

0.300 0.300

0.300

0.000

0.000

265/2/3 0.296

0.296 0.296

0.296

0.009

0.009

267/2/1 0.200

0.209 0.200

0.209 52

0.000

0.000

267/2/3 0.345

0.345 0.345

0.345 भैरू पिता चन्दरिया जाति भीलाला नि.ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

267/2/5 0.345

0.345 0.345

0.345

0.000

0.000

268/1/1 0.131

0.131 0.131

0.131

0.000

0.000

270/3/2 0.209

0.209

0.209

0.209

53

0.000

0.000

271/2 0.209

0.209 0.209

0.209 प्रेमसिंह , करणसिंह , गंगाबाई , पिता लक्ष्मण सुखमाबाई पति स्व. लक्ष्मण जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

276 0.199

0.199 0.199

0.199

0.000

0.000

0.418

0.418 0.418

0.418

0.000

0.000

0.466

288/1/6

0.466 0.466

0.466

0.010

0.010

0.040

288/2/1

0.040

0.050

0.050 सुन्दरीया ,गणपत , झकुबाई , महकुबाई , रायकुबाई पिता अनसिंह मडिया मलसिंह गोराबाई केसरबाई सरमीबाई 278 पिता धुमसिंह, सेकड़ीबाई पति स्व. धुमसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम खोजाकुआ

54

0.000

0.000

288/4 0.334

0.334 0.334

0.334

0.439

0.439

354/9 0.000

0.000

0.439

0.439 5791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0.000

0.146

0.146 0.146

0.000

0.146

279

0.000

0.000

0.047

0.047 0.047

288/1/2 0.047

0.010

0.010

0.303

0.293

0.303

0.293

288/1/3

0.500

0.500

0.500 55

0.000

288/1/5

भावसिंह पिता नानड़िया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.178

0.178

0.178

354/5 0.178

0.000

0.000

0.428

0.428

0.428

0.428

354/8/2

0.000

0.000

0.188

0.188

0.188

0.188

281

0.000

0.000

0.187

0.187

0.187

284/2 0.187

0.000

0.000

0.376

0.376

0.376

0.376

285

0.000

0.000

0.400

0.400

0.400

0.400

288/1/4

0.000

0.000

0.050

0.050 0.050

0.050

288/2/2

56

0.010 बोन्दरसिंह , उगरसिंह, बालमड़ीबा मतरीबाई , हतरीबाई पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.010

0.300

0.300 0.290

288/2/4 0.290

0.000

0.000

0.251

0.251

0.251

0.251

354/6

0.000

0.000

0.428

0.428 0.428

354/8/1 0.428

1.285

1.275 0.010

1.285

0.010

282 1.275

0.591

0.591

1.191

1.191 0.600

290/2 0.600

0.000

0.000

0.408

0.408 0.408

291 0.408

थानसिंह पिता लेपरिया जाति भीलाला 57 निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.500

0.500

2.048

345 2.048

0.000

0.000

0.125

0.125

0.125

352/2 0.125

1.453

0.010

1.443

1.453

283

1.443

0.010

जुवानसिंह पिता थानसिंह जाति भीलाला 58 निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.200

0.200

0.200

0.200

284/1

0.000

0.000

0.500

0.500

0.500

0.500

288/1/7

0.000

0.000

0.300

0.300

0.300

0.300

288/1/8

59

0.000

0.000

0.050

0.050

0.050

केरू पिता नानड़िया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

288/2/3 0.050

0.000

0.000

0.105.

0.105

0.105

0.105

292

0.000

0.000

0.429

0.429 0.429

354/8/3 0.429

0.000 0.320

0.320

0.320

0.000

286/1

0.320

कैलाश , रूपसिंह , रावजी पिता रणजीत 60 जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.084

0.084

0.084

0.084

287

0.400

0.400

0.984

0.584

0.984

0.584

288/1/1

गणस्या, खुमसिंह, कालीबाई, भंगड़ीबाई , छीतरीबाई पिता गुलाब , भुरलीबाई पति स्व. गुलाब दिलीप प्रकाश मंगलीबाई, 61 मुन्नीबाई, रंगलीबाई, रीना पिता गलीया छिताबाई पति स्व. गलीया जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ N 5792

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

62

290/3 फुलसिंह पिता तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

293/2 63

रूखड़िया, रायसिंह, ज्वानसिंह पुत्रगण थानसिंह, विरजबाई, पति थानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

296/1 1.105

64

नवलसिंह पिता नानसिंह भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

296/2/1/

0.349

1 65

303/2/1 नानसिंह पिता पुन्या जाति मानकर पता निवासी ग्राम खोजाकुआ

296/2/2 66

कासल्या पिता पुन्या जाति मानकर निवासी ग्राम खोजाकुआ

303/2/2 0.131

0.637

67

कुंवरसिंह वेरसिंह कैलाश पिता सडीया भंगडीबाई पति स्व. सडीया भुरला रूमाल नुरू काली पिता सेकडीया जाति भीलाला 297 निवासी ग्राम खोजाकुआ

298/4 68

इन्दरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

69

0.710

299/1/1 प्यारीबाई पति स्व. सोमला , शोभाबाई पति स्व. सोमला , संजय दुर्गा ना.बा. पिता गोपाल, पालन कर्ता भुआ शौभाबाई जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

299/1/2 70

299/2/1 0.377

मगन , कैलाश , राजु बा. , सोवन नाबा. मड़ीबाई , रेशमबाई ना.बा.पिता बुधा पा. कर्ता माता भूरीबाई व भूरीबाई पति स्व. बुधा जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.710

299/2/2 71

भारसिंह पिता नहारसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.711

302/2 जतन , प्रताप उंकार, कुंवरसिंह, नूरबाई 72 नजुबाई , लम्बबाई पिता ज्वानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

304

0.230

पातल्या पिता भ्दू जाति भीलाला निवासी 73ग्राम खोजाकुआ

0.084

308/2 74

प्रताप पिता जुवानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

309/1 0.052

310/1 0.296

बुदीबाई पिता मदन जाति भीलाला 75 निवासी ग्राम खोजाकुआ

354/2 0.000

0.073

354/3 76

नानसिंह पिता तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

354/4 1.348

0.983

0.010 0.993 0.983 0.010 0.993 0.004

0.090

0.094 0.090 0.004 0.094 0.000 1.105 1.105 0.000 1.105 0.000

0.000

0.349 0.349

0.349 0.000

0.000

0.074

0.074 0.074

0.074

0.300

0.383 0.683 0.300 0.252 0.552 0.000 0.131 0.131

0.000 0.131 0.000 0.637 0.637 0.000 0.637

0.188

0.188

0.000

0.000 0.188

0.188

0.000

0.000

0.710 0.710

0.710 0.000

0.000

0.335

0.335 0.335

0.335 0.000

0.000

0.377 0.377

0.377 0.000

0.000

0.710 0.710

0.710 0.000

0.000

0.711 0.711

0.711 0.000

0.000

0.230 0.230

0.230 0.000

0.000

0.084 0.084

0.084 0.000

0.000

0.052 0.052

0.052 0.010

0.010

0.306 0.296

0.306 1.777

1.777

1.777 0.000

1.777 0.000

0.000

0.073 0.073

0.073

1.348 0.000

0.000

1.348 1:348 5793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

0.000 0.564

0.564

354/7 0.564 0.000 0.564

बस्तीया पिता किशन जाति भीलाला 77 निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.026

0.026

0.026 0.026

302/1/1

78

केलसिंह पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.026

0.026 0.026

79

302/1/2 0.026

दिनेश मनीष ना.बा. पिता मडिया ललिताबाई पति स्व. मडिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.026

302/1/5

0.026 0.026

0.026

80

नवलसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.027

0.027

0.027 0.027

302/1/6

81

भेरूसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000

0.200

0.200 0.200

37/1 0.200

82

गजा पिता भुवान जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000

0.000 0.923

0.923 0.923

248/1/1 0.923

83

फुलसिंह पिता तेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

0.000 0.257

12/5/1 0.257

0.000 0.257 0.257

84

कासु पिता मिठु जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ

83.255

72.570 10.685

87.547

76.632 10.915

योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017 क्रमांक 1553/ भू अर्जन / 2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 1 / अ-82 / 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम सोनकच्छ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

5

1

2

3

4

सोनकच्छ 14.786है0

सीहोर श्यामपुर

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु 5794

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- सोनकच्छ

नाम भूमिस्वामी

क्रमांक

1 बैजनाथ पिता बालमुकुंद पाटीदार 2 मनमोहन सिंह पिता रमेशचंद पाटीदार 3 मनमोहन सिंह पिता रमेशचंद पाटीदार 4 मनमोहन सिंह पिता रमेशचंद पाटीदार 5 गीता प्रसाद पिता बैजनाथ पाटीदार 6 गीता प्रसाद पिता बैजनाथ पाटीदार 7 गीता प्रसाद पिता बैजनाथ पाटीदार 8 गीता प्रसाद पिता बैजनाथ पाटीदार 9 अशोक पिता फूलसिंह ठाकुर 10 अशोक पिता फूलसिंह ठाकुर

11 बाबूलाल ओमप्रकाश आ. सूरजसिंह कलावती वि. सूरजसिंह कृष्णाबाई पु. सूरजसिंह ठाकुर 12 रघुवीर सिंह आ० मांगीलाल ठाकुर

13 जगदीश सिंह पिता पन्नालाल ठाकुर 14 जगदीश सिंह पिता पन्नालाल ठाकुर 15 सुनील सिंह पिता राजेश सिंह ठाकुर 16 सुनील सिंह पिता राजेश सिंह ठाकुर 17 दीपक पिता राजेश सिंह ठाकुर 18 दीपक पिता राजेश सिंह ठाकुर गोपाल आ० लक्ष्मीनारायण देशवाली

19

20 अमर सिंह किंगरानी आ. आर किंगरानी नि. भोपाल

21 उमराव आ. हरिराम बेड़िया

22 सौरमबाई वि० राधेश्याम, हरभजन, विष्णु आ ० राधेश्याम सुतार 23 गुलशन बोलानी आ. आर. बोलानी 24 रामदयाल आ. गंगाधर देशवाली 25

मेसर्स हाईस्कूल द्वारा अभय आ. बी. के. सक्सेना भोपाल

26 रामनाथ पिता गंगाधर देशवाली

रकबा

ख०न०

अर्जित रकबा

0.613

1.938

13/1

1.756

1.012 13/2

0.950

1.299

12

2.085 1.324 11/2

0.873

1.315

11/3

2.326

1.232 10/3

0.117

8

0.011 9

1.135 0.748

2.464

1.220 6

0.186 0.024 7

2.873 0.664 88,89,90,91,93/2

2.499

4.047

88,89,90,91,93/5

0.387

0.878

0.045

0.336

180/1

0.003

0.168

180/2/1

0.317

0.439

181/1/2/1

0.101

0.439

181/1/2/2

0.025

0.168

180/2/2

1.683 0.562 184/1

0.489

1.694

184/2

0.011

0.484

186/6

0.730

0.971

186/7

0.638

1.492

186/4

0.120

2.631

188/6/2

0.037

1.942

186/3

0.150

2.630

188/6/1

14.786 कुल अर्जित रकबा

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन

अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । 5795

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक-1555/ भू अर्जन/ 2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 7 / अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम बैरागढ खुमान के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

5

4

1

2

3

11.252 है0

सीहोर श्यामपुर

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु बैरागढ खुमान

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- बैरागढ खुमान

अर्जित रकबा

रकबा

ख०न०

नाम भूमिस्वामी

कमांक

0.734

3.237

304/3,305/1/3

शांति बाई ववा नारायण सिंह, 1 बद्रीप्रसाद आत्मज नारायण सिंह

0.561

0.902

307

2 शांती बाई पत्नि नारायण सिंह 5796

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

3 बाबूलाल आत्मज शिवनारायण 4 बाबूलाल आत्मजः पर्वत सिंह 5 बाबूलाल आत्मज पर्वत सिंह 243/5

0.615

0.089 308

0.417

0.011

0.405

0.091 305/2/1,306,589/ 306/ 1

6 बापूलाल आत्मज भगवान सिंह 7 बालकृष्ण आत्मज गणेशराम 8 बालाप्रसाद आत्मज भंवरलाल 240/2/2

0.615

0.458 537/3

1.242

0.171

0.740

0.182 533/4,541,542

9 ममता बाई पत्नि भीमराज 10 महेश आत्मज बापूलाल 291

1.407

0.069

0.457 240/2/1

1.885

0.507

1.157

304,305/1/1

11 महेश, सुरेश आत्मज दोलतराम 12 मांगीलाल आत्मज प्रभूलाल 13 मनोज आत्मज नन्दकिशोर 242/3/1

1.011

0.713

1,482

0.143 543/1,545,547

256/2/3,2564/4/ 1,258/ 1 / 1,261/ 2/3 ,

2.240

6.840

263/2,267/2

14 शिवनाराया आत्मज मूलचंद 15 हरीसिंह आत्मज मोतीलाल 16 भीमराज आ केवलराम 17 भारत सिंह आत्मज मोतीलाल 18 भारत सिंह आत्मज मोतीलाल 19 भारत सिंह आत्मज मोतीलाल 242/3/3

0.322

1.214

537/4

0.378

1.243

264/1

0.028

0.007 264/4

0.142

0.104

1.566

0.599 262,263/1/ 2

20 भारत सिंह आत्मज मोतीलाल

1.556

262/1/ 2,263/1/4

0.230 263/1/3/4

21 भारत सिंह आत्मज मोतीलाल 22 भगवानसिंह आत्मज भागीरथ

0.266

0.356

1.137

0.144 292/2,293/2

23 पर्वतसिंह आत्मज गिरधारी

0.243

0.092 305/2/ 2,306/589

0.096

1.214-

255/1/1,256/1/ 1,256/ 2 / 5/ 1

24 रामेश्वर आत्मज लक्ष्मीनारायण 25 राजू आत्मज रामसिंह

26 रेखा बाइ पत्नि मोर सिंह 238/2/2

0.607

0.123

1.149

0.140 304,305/1/2

27 ज्ञान सिंह आत्मज हजारीलाल 28 सचिन आत्मज नर्वदाप्रसाद 29 सचिन आत्मज नर्वदाप्रसाद 30 सोरम बाई पति ज्ञान सिंह 31 सोरम बाई पति ज्ञान सिंह 32

सुगन बाई पत्नि दोलतराम 33सुगन बाई पत्नि दोलतराम 34 देवेन्द्र आत्मज नर्वदाप्रसाद 540/1

1.821.

0.550 544

1.019

0.623 546

2.800

0.218 537/2

0.710

0.095 538/2

0.097

0.022 302/1

0.324

0.090 303/1

0.308

0.033

0.060

4.192

543/4,545,547

35 जगन्नाथ आत्मज लाडसिंह

लाड़सिंह, अर्जुन सिंह, झनकसिंह 36 आत्मज सुजानसिंह

303/2

1.271

0.614 538/1

0.073

0.020 कुल अर्जित रकबा

11.252 5797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । * क्रमांक 1557/ भू अर्जन / 2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 8/ अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम बमूलिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

1

3

4

2

5

सीहोर

21.374 है0

बमूलिया

श्यामपुर

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- बमूलिया क्रमांक

ख०न०

रकबा

अर्जित रकबा नाम भूमिस्वामी

10

0.772

1.850

1

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

4/1

1.214

0.077 2

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल 5798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

3

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

4

फातमा बी वेवा हमीद अली, जहिद अली आत्मज हमीद अली

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

5

6

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

7

मकसूद अली, दूरशाद अली, अशफाक अली, वाहीद अली आ. इशाक अली, बन्नो बी वेवा इशाक अली, इसा, लाइवा, तमन्ना , सलमा पुत्रीया इशाक 8 मकसूद अली, इरशाद अली

9

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

10

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

11

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

12 कुवंर जी पुत्र हरीसिंह

दिलीप आत्मज मांगीलाल

13

दिलीप आत्मज मांगीलाल

14

ओमप्रकाश आत्मज रामलाल

15

विजय सिंह आत्मज बद्रीप्रसाद, द्रोपती पत्नि विजय सिंह

16

17 ओमप्रकाश आत्मज रामलाल

18

विजय सिंह आत्मज बद्रीप्रसाद, दोपती पत्नि विजय सिंह,

मांगीलाल आत्मज रामलाल

19

ओमप्रकाश आत्मज रामलाल

20

विजय सिंह आत्मज बद्रीप्रसाद, द्रोपती पत्नि विजय सिंह

21

22

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आत्मज मदनलाल

23

24 मांगीलाल , ओमप्रकाश आत्मज रामलाल 25 सोरम बाई पुत्री हरि सिंह पत्नी जसमत सिंह 26 सोरम बाई पत्नि जसमत सिंह

हरिसिंह आत्मज रामलाल

27

28 अवधनारायण आत्मज बापूलाल

भैयालाल आत्मज हरीनारायण

29

0.359 1.420

4/3

0.993 4/2

2.630

0.068 1.157

14/1

0.076

1.530

14/2

0.232 1.230

3

0.556

2.481

2/1

0.149 0.360

15/2

0.071

0.809

15/3

0.018

0.372

15/4

0.606

1.522

16

0.018

0.207

183/2/4

0.047

0.113

183/1/4

0.195

0.284

157/4

0.043

0.571

157/3

0.185

0.214

158/5

0.005

0.308

158/6

0.242

0.324

158/1

0.085

0.429

158/2

0.239

0.704

158/3

0.033

0.854

43

1.054

1.658

44/1

0.178

0.304

44/3

0.025

1.109

42/1

0.845

1.561

11/2,12

0.271

1.562

11/1,12

0.653

1.619

208/1,209/1

0.581

1.141

207 5799

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

30 कृष्णा बाई वैवा बीरवल

31 रामलखन पिता राधेकिशन

32 रामलखन पिता राधेकिशन

33 रामचरण पिता कनीराम

34 रमेश, राजेन्द्र पिता रामचरण

35 बनवारीलाल आत्मज मांगीलाल 36 बनवारीलाल आत्मज मांगीलाल 37 केलाप्रसाद आत्मज शिवनारायण 38 बनवारीलाल आत्मज मांगीलाल

39

बनवारीलाल आत्मज मांगीलाल 40 केलाप्रसाद आत्मज शिवनारायण 41 भगवत वेवा वंशीलाल

42 दिलीप आत्मज मांगीलाल

43 जमना प्रसाद आत्मज नारायण सिंह 44 दयाराम आत्मज मोतीलाल

45 जमना प्रसाद आत्मज नारायण सिंह 46 प्रेमनाराया आत्मज पन्नालाल

47 विश्रामसिंह आत्मज कमलसिंह

48 निर्मल सिंह आत्मज जगन्नाथ

49 नवल सिंह पिता परसराम

50 चन्द्रप्रकाश, ज्वालाप्रसाद आत्मज गोविंदराम 51 विश्रामसिंह आत्मज जगन्नाथ

52 जानकी बाई पत्नि हीरालाल

53 हीरलाल आत्मज झनक सिंह

54 बद्रीप्रसाद आत्मज हरीलाल

55 जानकी बाई पत्नि हीरालाल

56 बदीपसाद, प्रथीसिंह आत्मज हीरालाल 57 हीरलाल आत्मज झनक सिंह

58 बद्रीप्रसाद आत्मज हरीलाल

59 हीरालाल आत्मज झनक सिंह

60 जानकी बाई पत्नि हीरालाल

61 जानकी बाई पत्नि हीरालाल

62 हीरालाल आत्मज झनक सिंह

63 हीरालाल आत्मज झनक सिंह

64 घनश्याम आत्मज छोटैराम

65 घनश्याम आत्मज छोटैराम

66 अशोक आत्मज रामस्वरूप

67 अशोक आत्मज रामस्वरूप

68 कमलसिंह आत्मज मोतीलाल

202

1.145

0.451 204

0.061

0.050 203

1.574

0.076

1.619

177/1,178/ 1

0.162

2.521

177/ 2,178/ 2

0.014 185/1

0.247

0.112 185/2

0.247

0.102 186/3-

0.125

0.125 186/1

0.040

0.030 186/2

0.040

0.037 187/2

1.250

0.626 187/3

1.214

0.177 187/1/1

0.974

0.725 552/1

0.307

0.196

0.368 201/308/5 0.405

304/1

1.728

0.189 302

0.910

0.005

0.466

0.127 201/4,308/4

0.486

0.099 208/4,209

0.779

0.086 201/3,308/3

210

0.777

0.146

0.885

0.304 208/2,209

558/2

0.769

0.033 558/1

0.049

1.474

557/3

0.506

0.235 557/9

0.170

0.128 557/11

0.226

0:303

549/1

0.636

0.293

0.850

0.233 547/1,547/2/2

0.392

0.158 547/1,547/ 2/ 1

548

0.081

0.003 680/549/1

0.069

0.121

680/549/2 0.121

0.121 550/ 1 /2/ka

0.474

0.376 612/2

1.044

0.458 612/1

0.862

0.574 612/3

0.631

0.051 611

0.583

0.256 615/2

0.129

0.129 5800

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

69 रामस्वरूप आत्मज कमल सिंह

कांताप्रसाद आत्मज कमल सिंह 70

रामनारायण आत्मज हीरालाल 71

72 गुलाब सिंह आत्मज हीरालाल 73 विश्राम सिंह आत्मज राधेकिशन 74 नंदलाल आत्मज जयराम

प्रथीराम आत्मज हीरालाल 75

76 हीरालाल आत्मज झनक सिंह 77 गेंदालाल आत्मज रामसिंह 78 सुरेश आत्मज रामसिंह

79 बापूलाल आत्मज भगवान 80 राजू आत्मज रामसिंह

81 सुरेश आत्मज रामसिंह

82 देवकीबाई पत्नि राधेश्याम 83 हीरालाल आत्मज झनक सिंह 84 हीरालाल आत्मज झनक सिंह 0.477

0.350

616/2

0.223

0.473

616/1

2.427

0.964

615/1/1

0.105

1.890

602/2

0.561

1.894

602/1

0.058

0.955

538/9, 601/9

0.232

1.100

599/1

0.754

599/2

1.100

0.030

0.283

609/2/2ka

0.160

0.368

609/2/2kha

0.642

2.023

609/3

0.087

0.332

613/2

0.087

0.330

613/3

0.230

0.809

615/7

0.292

0.368

557/12

0.324

0.649

557/8

21.374

कुल अर्जित रकबा

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है ।

क्रमांक 1559/ भू अर्जन/2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 5/ अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम बिछिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जितकी

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

3 1

2

4

5

11.686है0

सीहोर

बिछिया

श्यामपुर

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु 5801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- बिछिया

कमांक नाम भूमिस्वामी

1

नसरुखां आ. शकूर खान 2

आयूब खान पिता शकूर खान 3 रहीसन बी पत्नि हबीब खां

4

लाईक खान भुरेखा आ. हबीब 5 रहीसन बी पत्नि हबीब खां

6 कल्लूखां आ० फैज खां

7

रसीद खां आ. हमीर खां

8 वहीदन बी पत्नि वहीद खां

9 वहीदन बी पत्नि वहीद खां

10

शफरुखा आ. आमिर खा

11

रसीद खां आ. आमिर खा

12

शफरुखा आ. आमिर खा

13

शफरुखा आ. आमिर खा

14

माधव बिहारी लाल आ. अवध बिहारी लाल

15 रफीक उर रहमान आ ० अल्ताफ उर रहमान 16

एजाज उर रहमान आ. अल्ताफ उर रहमान

17

भगवती पत्नी छोटेलाल

18

कौशल्यापत्नी गणेशराम

19

प्रेमनारायण आ. तुलाराम

20 राजू, रामस्वरूप, भगवत आ० मांगीलाल 21

जसमत सिंह आ. भवरजी

22

जसमत सिंह आ. भवरजी

23

भगवान आ. भवरजी

24

शिवचरण आ. हीरालाल

25

अवतार सिंह आ. शिवचरण

26

नर्मदा प्रसाद आ. लीला किशन 27

बने सिंह आ. लीला किशन

28

सोदान सिंह आ. लीला किशन 29

हेम सिंह आ. लीला किशन

ख०न०

रकबा अर्जित रकबा

0.927 0.405 420/1क

0.306

0.636

420/1ख

401/3/1

0.401 0.251

401/4/1

0.906 0.532

1.492 0.455

401/4/3

0.337 0.030

509,401/1/1 ग

1.671 0.943

509,401/1/1/क

0.068 0.017

509,401/1/1/5

0.854 0.004

509,401/1/1/2

399/1

1.809 0.641

1.206 0.294

399/2

2.100 0.563

507/399/1

506/399

0.567 0.189

393/3

2.023 0.931

0.583

393/4

1.842

393/11

1.455 0.247

391/1/2क

0.704 0.160

0.700 0.070

391/1/2ख

0.769

2.159

391/1/1

384/6

2.347 0.550

392/5/क

0.635 0.260

392/1

0.987 0.835

1.036 0.277

379/1,381,516/379/2/1/3

5.349 1.179

379/1,379/2,381,516,392/1

1.888

380/3

0.250

380/1/2

1.521 0.119

1.598 0.272

379/1/1,379/2,381,516/ 379/1/1

0.272

1.189

379/1/3,379/2,381,516/379/1/3

0.272

1.594

379/1/2,379/2,381,516/379/1/ 2 [भाग 1 5802

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

30

0.010

0.113

379/1/4,379/2,381,516/379/1/4

नर्मदा आ. लीला किशन

11.686

कुल अर्जित रकबा

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । क्रमांक 1561 / भू अर्जन / 2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 3/ अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम दौराहा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

5

3

4

1

2

15.968 है0

दौराहा

सीहोर श्यामपुर

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- दौराहा

रकबा अर्जित रकबा

ख०न०

नाम भूमिस्वामी

कमांक

1

1.416

0.332 नवाब खां आ० मून्नू खां

531/1ख 5803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

2

531/2 शम्मू खां, लाल खां, छोटे खां, नवाब शहजाद खां आ० मून्नू खां 3 नवाब खां आ० मून्नू खां

531/1क 4

0.081

0.081

0.380

0.607

542,543/ 1

उल्फुत बी वेवा मुन्नू खां शहनाज बी पुत्री मुन्नी खां

5

0.124

1.821

542,543/2

अनवरी बी वेवा हसीन खां, वसीम खां, नसीम खां, अजीज खां , सलमान, इरफान आ० हसीन खां 6

1.406

2.023

0.141

0.385

542,543/3

शम्मूखां आ० मुन्नू खां

7

541/1,558,559,560

अश्विन रेड्डी आ. बीराम रेड्डी 8

544/2 मानसिंह आ० गोविंद देशवाली 9

544/1 मुकेश , राजेन्द्र बगैरा

10 मानसिंह आ० गोविंद

553/1क 11

554 प्रेमनारायण आ. गोविंद

12 प्रेमनारायण आ. गोविंद

588/1.

13

552/2 घीसीलाल आ० बंशीलाल , सावित्री बाई पुत्री बंशीलाल

14

583,590,591,596/7ख

अजीज खां आ० गफुर खां पिंजारा 15 मुबारिक आ० हनीफ खां

0.247

1.303

0.171

0.979

0.112

1.408

0.300

0.704

0.008

0.235

0.367

1.408

0.006

0.186

0.003

1.113

593,591,596/8क

16

583,590,591,596/1

इमरान खां आ० रहीश खां 17 नौशाद खां आ० शरीफ खां

583,590,591,596/9क

18 इरशाद खां आ० शरीफ खां 19

583,590,591,596/5

अजीज खां आ० गफुर खां 20

583,590,591,596/3

बालाप्रसाद आ० तुलसीराम

0.077

0.473

0.346

0.938

0.694

0.943

583,590,591,596/ 10क

0.695

0.943

0.061

0.607

0.729

3.496 5804

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

21 बबीता सिंह पत्नि विनोद सिंह 582/2/2 22 धीरज सिंह आ० सोभाग सिंह

599 23 धीरज सिंह आ० सोभाग सिंह

0.316

1.056

2.318

0.096

578/2,580,581

24

733 कमलेश आ० रामनारायण 25 कमलेश आ० रामनारायण

732/1 26

736/1 मोहम्मद आलम आ० अहसान उल्ला

27

738/1 मोहम्मद आलम आ० अहसान उल्ला

28

737 मोहम्मद निशार आ० अहसान उल्ला

29

739/2 मोहम्मद शरवर आ० अहसान उल्ला

30

768 मोहम्मद निशार आ० अहसान उल्ला

31

769 इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां 32

708/1,714,713/2

मनोहर आ० नन्नूलाल

33

3.723

1.063

0.112

0.308

1.708

0.793

0.666

1.224

0.227

0.243

0.004

0.437

0.155

0.313

0.176

0.733

0.429

0.237

0.072

0.708

905/770/2

इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां 34

708/2/6,713,714

हरिओम नाबलिग आ० वृन्दावन संरक्षक सुरेश आ० रामचरण 35

1.440

0.513

0.688

0.128

905/770/1

इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां 36

707/1 हरिओम नाबलिग आ० वृन्दावन संरक्षक सुरेश आ० रामचरण 37

706/1 मनोहर आ० नन्नूलाल

38 ओमप्रकाश आ० देवबगस

706/2 2.667

0.171

0.113

0.113

0.716

0.545

0.327

0.931 5805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

39

706/3

प्रमिला बाई वेवा रामकिशन संजय , राजेश, अविनाश , आ० रामकिशन

0.371

0.931

40 रामसिह आ. छोटे सिंह

0.676

704/1

2.233

41

694

0.140

0.478

छोटे सिंह आ. मुकुट सिंह

42

695

0.278

0.817

छोटे सिंह आ. मुकुट सिंह

43

0.920

693/1/1

2.456

अमरसिंह आ. रामप्रसाद

44

689,690/2

0.396

1.832

अमरसिंह आ. रामप्रसाद व अन्य पिलाट धारक

45

690/1/6

0.430

1.214

अजय कुमार आ० ब्रजलाल

46

690/1/5

0.019

0.020

शमीम बी पत्नि रफीक खां हि. 1200 वर्गफीट अभिषेक आ० वृन्दावन हि. 600 वर्गफीट

47

0.092

0.202

निर्मला बाई पत्नि अमरदास

690/1/3

48

0.108

0.202

निर्मला बाई पत्नि अमरदास

690/1/4

49

0.480

553/1 kha

0.7

मुकेश आ० रामकिशन

50

707/2

घनश्याम आ० देवबगस

0.064

0.271

कुल अर्जित रकबा

15.968 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । [भाग 1 5806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक 1563 / भू अर्जन/2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 4/ अ-82 /2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम इमलिया हसन के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

:

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

1

2

4

3

5.

11.133 है0

सीहोर श्यामपुर इमलिया हसन

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- इमलिया हसन क्रमांक

ख०न०

रकबा अर्जित रकबा नाम भूमिस्वामी

1 डी रामरेड्डी आ० पेच्ची रेड्डी

2.023

1.012

186/1

2

1.036

0.037

172-173/3

बाबूखा आ. जहाँगीर खा.

3

0.421

0.061

174/1

हामिद खा. आ. जहाँगीर खा.

5807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

4

सईद खां आ० हलीम खां

5 अनीस खा. आ. हलीम खा.

6

सईद खां आ० हलीम खां

7 खालिदा पुत्री मो. साबिर

8 अनीस खा. आ. हलीम खा.

9 शाहिदा पुत्री मो. साबिर

10 सईद खां आ० हलीम खां

11

सईद खां आ० हलीम खां

12 शाहिदा पुत्री मो. साबिर

13 रियाजउद्दीन आ० रउफ शेख

सईद खां आ० हलीम खां

14

15 हलिमन बी. बि. रुडे खा. कलिमन गफूरन समीरन पुत्र रुडे खा.

16 हामिद खा . आ. रुडे खा.

17

मुन्नूखा. उर्फ़ रहिस खा. आ. रुडे खा.

18 कमरूनबि बि. छोटे खा . साबिर शाहिद जाहिद आबिद आ. छोटे खा.

19 रशीद खां आ० रूडे खां

20 अ. हफीज आ. याकूब खा.

21 नवी खां आ० मुनव्वर खां, छोटेखां, मुस्ताकखां, आ० यासिन खां, मलुकीबाई, सूखीबाई पुत्री यासिन खां 22 रमजानी खां आ ० मोती खां, नाथीबाई, इमामनबाई , कल्लोबाई जैतूनबी पुत्री मोतीखां

23

अ. हफीज आ. याकूब खा.

24 अ. अजीज आ. अजीज

25 सईद खा. आ. हलीम खा.

26 खालिदा पुत्र मो. साबिर

27 अनीस खां आ० हलीम खां

28 रमजानी खा. आ. मोती खा.

29 शाबरा बी. वि ० बाबूखां

0.506

0.434 178/2

0.016

0.494

178/3

0.247

0.174 160/4

0.242

160/3

0.019

0.604

0.033 180/1

0.874

0.837 159/2

1.299

0.152 159/1

213

0.283

0.189

1.035

0.605 142/2क,214/1

215

0.514

0.339

0.121

0.075 141/2ख , 214/1 ,

223

0.174

0.164

1.542

0.300 141/1,214/2,214/3/2

1.356

0.560 138,139,140,222 , 224, 225/4

1.541

0.134 138,139,140,222 , 224 225/5

0.886

1.541

138,139,140,222 ,

224, 225/3

0.506

0.158 131/1

1.14

0.380 132,146/3

0.158

0.147 130-131/2

126

3.209

1.462

0.917

0.020 132,146/4

3.812

0.120 160/5

179

0.881

1.692

1.537

178/1

0.537

2.108

135-136/1

1.121 128/2

0.280

2.197

कुल अर्जित रकबा

11.133 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

5808

क्रमांक 1565 /भू अर्जन / 2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 2/ अ-82/ 2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम झरखेडा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ ग्राम जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

3 1

2

5

4

25.938 है0

झरखेडा सीहोर श्यामपुर

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- झरखेडा कमांक नाम भूमिस्वामी

1 महेंद्र आ० किशनलाल

2 रामेश्वर आ० बाबूलाल

3 दीपा पत्नि विष्णुप्रसाद

4 विष्णुप्रसाद आ० गंगाप्रसाद 5 सरजूबाई पत्निनाथूराम

6 रउफ खां आ० लतीफ खां .

7 राजा खां आ० लतीफ खां 8 इमरतसिंह आ० गोपाल

अर्जित रकबा

रकबा

ख० न०

1.523

2.023

698/1/4/1/4

0.648

2.549

698/1/4/1/3

2.553

0.358 698/1/4/1/2

2.549

0.079 698/1/4/1/1

0.172

1.011

697/3/4/2

0.578

1.012

698/1/2/5

0.500

1.012

698/1/2/6

1.315 690

3.549 भाग 1 ]

5809

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

9 पर्वतसिंह आ० गोरधन

10 इमरतसिंह आ० गोपाल

11 कस्तूरीबाई पत्नि रामप्रसाद

12 मोहन आ० इमरतसिंह

13 कस्तूरीबाई पत्नि रामप्रसाद

14 सुशीलाबाई पत्नि भूरसिंह

15 सुशीलाबाई पत्नि भूरसिंह

16 महेंद्र आ० दिनेश पाटीदार

17 सुशीलाबाई पत्नि भूरसिंह

18 कस्तूरीबाई पत्नि रामप्रसाद

19 मुकेश आ० मांगीलाल

20 सिद्धनाथ आ० नन्नूलाल

21 रामचरण आ० गंगाराम

22 कौशल्यादेवी पुत्री भगवानसिंह 23 नानीबाई बेबा धूलजी

24 नंदकिशोर आ ब्रजलाल

25 नंदकिशोर आ ब्रजलाल

26 ब्रजलाल आ गुट्टीलाल

27 अकरम हुसैन आ ० सै ० अख्तर हुसैन 28 अकरम हुसैन आ० सै ० अख्तर हुसैन 29 अकरम हुसैन आ० सै ० अख्तर हुसैन 30 अकरम हुसैन आ० सै० अख्तर हुसैन 31 अकरम हुसैन आ० सै ० अख्तर हुसैन 32 गंगाबाई पिता मांगीलाल

33 चंदाबाई पत्नि कामताप्रसाद

34 कामताप्रसाद आ० मांगीलाल

35 रामचंद्र आ० मांगीलाल

36 मांगीलाल आ सालगराम

37 ओमप्रकाश आ० मांगीलाल

38 रामनारायण आ० मांगीलाल

39 मांगीलाल आ सालगराम

40 मांगीलाल आ सालगराम

41 रामनारायण आ० मांगीलाल

42 रमेश आ नारायणसिंह

43 कैलाश आ नारायणसिंह

44 सिकंदर मो ० खान आ० अनवर मो० खान 45 अनवर मो० खान आ० एम एम खान 46 हर्षित आ० आर. के. गुप्ता

47 बिलाल आ नासीर हुसैन

48 बिलाल आ नासीर हुसैन

49 कर्नल अली आ मुस्ताक अली 50 फयूजन इंफा इंस्ट्रक्चर प्राय ० लिमि० 689

0.457

4.043

1.011

1.012 698/1/2/2

0.607

0.333 691/1

0.287

0.264 691/2

0.405

0.309 691/3

0.708

0.614 691/4

0.276 691/5

0.405

687

0.615

0.219

0.007 693/2

0.048

0.001 694/1

0.506

1.983

1.731 684,685,686/1

1.327

0.408 684,685,686/3

0.054 684,685,686/2 1.947

0.685

0.655 678/1

0.501

2.023

678/3

0.655

0.522 678/6/3

0.357

0.202 678/2/4

1.152

0.505 678/2/1

1.481

0.494 680/1

1.619

0.003 680/2

0.154

0.112 679/7

0.005 679/6

0.150

0.405

0.188 679/5

0.618 268/3

1.489

265

1.193

0.180

0.748

266/1

0.175

1.820

1.023 256,257/1/1

1.048

0.058 258,259,260/ 1

0.870

0.363 258,259,260/ 2

0.757

0.044 258,259,260/ 4

2.388

0.551 258,259,260/3

0.862

0.215 247,261/1

0.526

0.082 247,261/6

3.857

0.738 243/2/1

0.290

1.526

243/2/2

243/2/3

0.605

0.384

0.605

243/2/4

0.415

0.032

0.032 243/1/2

244/1

0.537

0.331

0.537

245/1/1

0.088

0.101

0.154

240/2/2

1.315

240/15

0.101 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5810

0.838

2.893

51

240/5

उषा पत्नि हरिवंश मित्तल

240/7

52

0.241

1.522

मो० जमील , अ ० अजीज, शकील अहमद आ० जहूर मो ० , रईसा बेगम पत्नि अ० अजीज, नाजिरा बेगम पत्नि मो० जमील , रिजवाना पत्नि शकील

0.089

0.283

240/12

53 ज्योति पत्नि संजय नाहर

0.195

1.137

54

240/13

ज्योति पत्नि संजय नाहर

0.244

1.405

240/14

55 ज्योति पत्नि संजय नाहर

0.188

1.473

56

240/10

नंदकिशोर आ० हरिप्रसाद

0.190

1.473

57

240/3

अमरसिंह आ० हरिप्रसाद

0.181

1.213

240/11

58 भूपेंद्र कौर पत्नि गुरूवचन सिंह

0.036

0.405

240/9

59 नीता पत्नि कविंदर सिंह

0.464

0.991

60

240/18

हिरदेश आ० दुर्गाप्रसाद

0.154

0.268

61

238,239/2

सीमा पत्नि नरेंद्र

0.136 62

0.351

सीमा पत्नि नरेंद्र

237/3 ग

0.300

0.405

237/3क

63 सलीम खां आ० नूर मों

0.012 64

0.295

237/3ख

बाबू खां आ० मोर खां

0.772

1.214

237/7

65 आदिल परवेज आ० सलीम परवेज

0.511

1.454

237/1 क

66 सईद खां आ० मोर खां

0.256

1.214

67

236/5

सिद्धनाथ आ० नन्नूलाल

0.274

0.405

236/4

68 राहुल आ अशोक, राजकुमार आ० सतीश

0.273

1.725

235/1

69 नर्बदाप्रसाद आ० देवकरण

70

235/2

0.510

1.011

साउद खां आ० अहमद खां एवं अन्य प्लाट धारक

71

785/232/1

0.242

0.672

इनामउल्ला आ० खैरउल्ला एवं अन्य प्लाट धारक

अर्जित

कुल

25.938

रकबा

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । 5811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 1567/ भू अर्जन/2017 चूंर्की राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 9/ अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम सतपोन के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

5

4

3

2

1

1.445 है0

सतपोन

श्यामपुर

सीहोर

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- सतपोन

अर्जित रकबा

रकबा

ख०न०

कमांक नाम भूमिस्वामी

1

1.445

1.789

72/1/2

राधा अग्रवाल पति कैलाश अग्रवाल

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । [भाग 1 5812

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक 1569/ भू अर्जन / 2017 चूंकी राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 5 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 6/ अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल लाईन में तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की ग्राम श्यामपुर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

भूमि का रकबा

(हेक्टेयर में )

1

2

3

4

5

26.050 है0

श्यामपुर

सीहोर श्यामपुर

रामगंज मण्डी - भोपाल नई बड़ी रेल परियाजना निर्माण हेतु

अनुसूची-2

रामगंज मण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि ग्राम- श्यामपुर

ख०न ०

रकबा

कमांक नाम भूमिस्वामी

अर्जित रकबा 1

भगवान सिंह आ० लीलाकिशन

2.023

0.352

746,749,750/751/2 5813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

2

शिवनारायण आ० लीलाकिशन 3

शमशाद बेगम मो० सलीम 4 महेश कुमार आ० भंवरलाल 5 गीता देवी पत्नि छोटे सिंह 6 रवि सिंह आ० छोटे सिंह 7 शमशाद बेगम पत्नि मो ० सलीम 8 शुभम, अंकित आ० प्रेमनारायण 9 अयोध्या बाई पत्नि देवबगस 10 गीता देवी पत्नि छोटे सिंह 11 आशाक अली आ० इददू शाह 13

आशाक अली आ० इददू शाह 14 सहादक अली आ० इददू शाह 16 छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह 17 छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह 19 श्रीमति नर्वदी बाई पत्नि हेमराज 20 श्रीमति नर्वदी बाई पत्नि हेमराज 21 श्रीमति नर्वदी बाई पत्नि हेमराज 22 छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह 23 घनश्याम आ० कनीराम

24 सुनील कुमार आ० शिवनारायण 25 विनोद कुमार आ० भंवरलाल 26

मोहम्मद आ० सुबराती खां 27 मोहम्मद आ ० सुबराती खां 28 घनश्याम आ० कनीराम

29 देवीलाल आ० नारायण सिंह 30 दिनेश कुमार आ० कनीराम 31 देवीलाल आ० नारायण सिंह 32 अभय सिंह आ० नाथुसिंह 33 अभय सिंह आ० नाथुसिंह 34 अभय सिंह आ० नाथुसिंह 35 विक्रम सिंह आ० पर्वत सिंह 36 विक्रम सिंह आ० पर्वत सिंह 37 विक्रम सिंह आ० पर्वत सिंह 38

अभय सिंह आ० नाथुसिंह 39 सोरम बाई पत्नि रामचरण बगैरा 40 नाशीर खां आ० मुनब्बर खां 41 दिनेश आ० शिवसिह

0.283

1.214

746,749,750,751/ 1ख

0.752

2.428

746,749,750,751/ 1/क/ 1

0.501

2.315

744/2

0.413

0.218 747/3

0.050

0.214

748/1

0.215

2.315

744/1

0.716

1.619

743/2

0.323

0.405

743/1

0.413

0.050 747/2

0.273

0.115 732/5

0.044

0.972

740/2ख

0.274

0.154 732/4

0.162

0.308

715/1

0.024

0.081

715/2

718

0.348

0.230 719

4.755

0.995

1.107

4.864

722-729

0.019

0.308

715/3

0.470

1.433

721/3

0.453

0:118 723

1.805

0.894 720/2

0.406

0.462

724/3क

0.466

0.446 724/2

1.055

1.595

703,704/9

0.522

2.670

703,704/5

1.214

0.510 703,704/6

0.025

0.081

556/8

0.127

0.336

556/12

0.506

0.253 556/17

0.706

0.163 556/15

556/14

0.696

0.245

0.673

0.245 556/13

0.405

0.163 556/1

0.396

0.676

555/3ख

0.481

0.250 554/2

0.851

0.193 548/4

1.107

0.243 548/1/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

5814

42 सोरम बाई पत्नि रामचरण बगैरा

43 नाशीर खां आ० मुनब्बर खां

44 अरविंद कुमार आ० रूपसिंह

45 दिवान सिंह आ० दरियाव सिंह

46 अमरसिंह आ० शिवसिंह

47 सुरेश, प्रीतम आ० भागीरथ

48 नौशाद अली आ० इब्राहिम अली

49 नौशाद अली आ० इब्राहिम अली

50 सोरम बाई पत्नि रामचरण बगैरा

51 जरीना बी पत्नि नौशाद अली

52

मोहन सिंह आ० रघुनाथ सिंह

53

रघुवीर सिंह आ० रघुनाथ सिंह

54

समंदर सिंह आ० रघुनाथ सिंह

55 गोपाल सिंह आ० अर्जुन सिंह

56 गोपाल सिंह आ० अर्जुन सिंह

57 रशीद खां वसीर खां

58 मधु पत्नि धनराज सिंह

59 ठाकुर प्रसाद आ० घीसीलाल

60 बालाप्रसाद आ० सीताराम

61 धनराज आ० बाबूलाल

62 शांति बाई पत्नि रामचंद्र

63 धापू बाई पत्नि सीतराम

64 रवि आ० रामचंद्र

65 राधेश्याम आ० बाबूलाल

66 बाबूलाल आ० भंवरजी

67 समीम बी पत्नि रफीक खां

68 मनोहर, अजबसिंह , कुमेर सिंह आ ० भगवान सिंह

69 ललता प्रसाद आ० बट्टूलाल

70 कृष्णा बाई पत्नि दिनेश

71 नारायण सिंह आ० मोहनलाल

72 धापू बाई पत्नि रामचंद्र बगैरा

73 नारायण सिंह आ० मोहनलाल

74 छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह

75

सलीम खां आ० नूर खां

0.241

1.336

557,558/1

0.275

0.457

548/2

0.136

0.457

548/3

0.263

0.554

548/7

0.203

1.106

548/1/1

0.971

1.093

548/5

0.853

1.148

548/6

0.243

1.214

533,547/2

0.023

2.598

533,547/1

1.143

2.362

533,547/3

0.017

0.202

529,530,531,916/512/6

0.080

0.668

529,530,531,916/512/ 5

0.153

0.574

529,530,531,916,512 /4

0.060

0.397

532/4

0.468

0.542

917/918/511/13

0.206

0.522

918/511/2

0.210

0.591

511/12

0.336

0.987

920/535

0.304

0.405

511/9ख

0.310

0.551

913/507/2

0.075

0.28

506/6

0.233

0.809

506/3

0.572

1.291

506/4

0.318

2.857

506/2

0.194

1.007

506/5

0.141

0.809

500/1ग

0.898

1.287

500/1क

0.201

2.529

500/2

0.320

1.286

489/2क

0.470

0.938

490

1.350

2.618

491

0.120

1.787

447/2

0.324

0.802

741,742/1

0.160

0.522

746,749,750,751/1 क/2 5815 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

0.312 76

1.138

नारायण सिंह आ० मोहनलाल

489/1

77

0.009

4.856

489/2ख

रामकृष्ण आ० कैलाश चंद्र

0.171 78

0.692

913,507/3

धापू बाई पत्नि सीतराम

0.222

0.546

79

511,917,918/11

पर्वत सिंह आ० अर्जुन सिंह

0.407 80

0.526

561/19

शांति बाई पत्नि रामचंद्र

81

0.024

1.619

महेश आ० कनीराम

721/1

26.050

कुल अर्जित रकबा -

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग- सीहोर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है । उपरोक्त के संबंध किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 60 दिवस के अन्दर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली जिला रायसेन ( म. प्र. )

भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2017 क्रमांक 3724/भू-अर्जन/2017

प्रकरण क्रमांक 32 / अ-82/ 2015-16 / भू- अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है ।अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा !

तहसील- उदयपुरा

ग्राम का नाम चिल्ली

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णनः

प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम का नाम

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नंः

8

7

6

4

5

3

1

2

1 चिल्ली

0.160

5.160

109/1

रामसिंह आ. इंदर सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

सिंचाई परियोजना कीशाहपुरा माईनर नहर हेतु बारना विस्तारीकरण [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5816

2 चिल्ली

0.038

106 0.393

बलीराम आ. गोविन्दी जाति कुटवार निवासी ग्राम भू स्वामी

3 चिल्ली

0.126

2.925

105/2

परषोत्तम, गुड्डी वाई आ. नन्हेलाल, मुन्नीवाई वेवा कमल सिंह , नीलेश आ. कमल , जीतेन्द्र प्रकाश वाई व सीतावाई ना.वा. आ. कमलसिंह संरक्षकर मॉ मुन्नीवाई जाति गौड़ निवासी भूस्वामी

चिल्ली

0.117

1.113

104/2

वंशी वैनीसिंह, रूकमन आ. विश्राम व हल्की वाई वेवा विश्राम जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

5 चिल्ली

5.496

102/2

0.275

0.753

97

बृजराज आ. घनश्याम दास व्यास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूस्वामी

6 चिल्ली

14/3 4.047 0.183

कृष्णकांत आ. भगवान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

चिल्ली

7

13/2

0.276

1.466

11/2 4.976

मुकुन्द दास आ. गोवर्धन दास व्यास जाति ब्रा. निवासी ग्राम उदयपुरा भू स्वामी

8 चिल्ली

0.187

6.448

श्रीकांत आ. गोवर्धनदास ब्यास जाति ब्रा. निवासी उदयपुरा भूस्वामी

9 चिल्ली

0.084

5.750

2/2

घनश्याम दास आ. वालकिशनदास जाति ब्रा. निवासी उदयपुरा भू स्वामी

दिनांक 26 अक्टूबर 2017 क्रमांक 3725/भू-अर्जन/2017

प्रकरण क्रमांक 33 /अ-82 / 2015-16 / भू- अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है ।अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो 5817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा।

तहसील- उदयपुरा ग्राम का नाम शहपुरा

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम का नाम

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

8

7

6

4

5

3

1

2

1 शहपुरा

0.140

14/3/1 1.214

सुरेन्द्र सिंह आ. वीरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की शहपुरा माईनर नहर हेतु 2 शहपुरा

0.148

1.416

14/2

जयश्रीवाई वेवा चूरामन सिंह, विक्रम सिंह, भवानी शंकर, अंबिका, किरण , मधुबाई, प्रेरणा वाई पुत्री चूरामनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

3

0.128

1.855

35/2/1/1

शहपुरा ईश्वर सिंह आ. पंचम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी

4 शहपुरा

0.119

0.405 3.614

35/2/2 34

जय कुवंर वाई पुत्री भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुरा भूस्वामी

5 शहपुरा

41/1/1 1.202 0.089

जुझार सिंह आ. संपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी

6 शहपुरा

41/2

0.020

3.504

विष्णु सिंह आ. छतरसिंह, पर्वत सिंह, दिलीप सिंह, अतरसिंह, हरनामसिंह आ. हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

7 शहपुरा

42/2

0.204

1.603

हल्के भैया आ. मुल्ली राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

8 शहपुरा

0.260

50 49/1

2.695 2.351

गजराज सिंह आ. जशरथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

9 शहपुरा

49/2 2.646 0.053

सत्यभान सिंह आ. जशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी

10 शहपुरा

49/3

2.967 0.202

ऋषिराज सिंह आ. जशरथ सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

5818

11 शहपुरा

72/1

1.319 0.045

इन्द्रपाल सिंह आ. भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी

12 शहपुरा

71

4.160 0.125

विजय सिंह आ. रामप्रसाद जाति राजपूत निवासी बरेली कृषक ग्राम भू स्वामी

13 शहपुरा

72/2/1 1.214 0.109

रविन्द्र प्रताप सिंह आ. प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी उदयपुरा कृषक ग्राम भूस्वामी

शहपुरा

14

72/3/1 1.214

0.128

हरपाल सिंह आ. प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी

15. शहपुरा

70/1/2 1.781 0.024

लीलावति वेवा मेहरवान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी

प्रकरण क्रमांक 28 / अ-82/2015-16 /भू- अर्जन/ उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

तहसील- उदयपुरा

ग्राम का नाम सेमरियाखुर्द

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम का नाम

कुल रकबा हेक्टेयर

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

8

7

6

3

4

5

2

1

1

0.109

80/1/2 1.121

सेमरिया खुर्द

नारायण सिंह आ. बारेवीर जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की सेमरिया माईनर नहर हेतु 2

0.089

80/3/1 1.619

केशव सिंह आ. गजराजसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

सेमरिया खुर्द 5819 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

3

0.073

80/3/2 1.619

सेमरिया खुर्द

दिलीपसिंह आ. गजराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम आंवरिया भू स्वामी

4

0.049

3.866

80/5/1

सेमरिया खुर्द

रामभरोसे आ. दादूवीर जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

5

3.861 0.158

80/5/2

सेमरिया खुर्द

रामस्वरूप आ. दादूवीर जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

6

87/1 3.546 0.027

सेंमरिया खुदी

लालसिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति किरार निवासी पिपलिया पुरिया भू स्वामी

7

0.096

0.809 0.809

88/2 89/1/1/4

सेमरिया खुर्द

नन्हेंवीर आ. धन्नूलाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

0.109

89/1/1/3 89/1/1/2

1.319 11.319

8 सेमरिया खुर्द

रामदीन आ. फूलसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम। भूः स्वामी

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय /भू-अर्जन अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 8 नवम्बर 2017

फा..क्र. 4406- इक्कीस-ब-( दो)-2017 - राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओरसे उच्च न्यायालय में अभियोजत अपील याः अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए महाधिवक्ता कार्यालय मध्यप्रदेश, इन्दौर में पदस्थ विधि अधिकारी श्री लक्ष्मीनारायण सोनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता को उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दित्तांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करताः हैं..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एमःसक्सेना, प्रमुख सचिवा

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

फा क्र. 1+ 1-2002-4463-2017 - इक्कीस ब( एक) - राज्य शासन, एत‌द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 26 सितम्बरः 2017 को मान्य करते हुए श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर ( म.प्र.) का त्याग पत्र दिनांक 23 सितम्बर 2017 अपसद्ध सेस्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,,

आर. के. वाणी, सचिवा [भाग 1 5820

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

कार्यालय , कलेक्टर छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2017 क्रमांक 12081 - भू-अर्जन-2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । 2 चूँकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लम भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/ 2/ 2016-2017/ ल० सि0/ 31 /1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा -1 के सम्बंध में म० प्र० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना कमांक एफ-16-15-(4) -2014- सात- शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म०प्र० के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये है, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म०प्र० शासन. राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जितकी

जाने वाली

प्रस्तावित भूमि

लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

1

2

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा

ग्राम-घानाउमरी , ब.नं-144, प.ह.नं.-68,

रा.नि.म.-दमुआ

खापरकलां जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

रकबा 02.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां । 5821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है । 7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्रमांक 12082- भू-अर्जन-2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/ 2/ 2016-2017 / ल ०सि० / 31 / 1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा -1 के सम्बंध में म०प्र ० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना कमांक. एफ-16-15-(4) -2014- सात- शा .- 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म०प्र० के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये है, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म०प्र० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है । [भाग 1 5822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि केसार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जितकी

जाने वाली

प्रस्तावित भूमि

लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

1

2

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा

ग्राम- बम्हनीरैयत, ब.नं-29, प.ह.नं.-73, रा.नि.म.-दमुआ,

खापरकलां जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग- तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है । 7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप. लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 5823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक 12083 - भू-अर्जन-2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/ 2 / 2016-2017 / ल ०सि० / 31 / 1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -7 की उपधारा -1 के सम्बंध में म०प्र ०' शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4) -2014-सात- शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म०प्र० के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये है, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -7 की उपधारा -1 के सम्बंध में म०प्र० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जितकी

जाने वाली

प्रस्तावित भूमि

लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

2

3

1

जुन्नारदेव ग्राम- बेलगांवमाल ,

छिन्दवाड़ा

ब.नं-410,

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा

प.ह.नं.-74,

रा.नि.म.- दमुआ

खापरकलां जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां । 5824

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग - तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है । 7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्रमांक 12084- भू-अर्जन-2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22 /2 / 2016-2017 /ल ० सि० / 31 / 1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म ०प्र० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना कमांक एफ-16-15-(4) -2014- सात- शा.- 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म०प्र ० के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये है, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म०प्र० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है । 5825 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के गर्तनिक

प्रयोजन का वर्णन

लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

5

6

3

1

2

छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा

ग्राम-आंकिया, ब.नं-11 , प.ह.नं.-72, रा.नि.म.- दमुआ,

खापरकलां जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

रकबा 09.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान )का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है । 7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 5826

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्रमांक 12085 - भू-अर्जन -2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ-22/ 2 / 2016-2017 /ल ० सि० / 31 / 1182 भोपाल दिनांक 01.10.2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म० प्र ० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना कमांक एफ-16-15-(4) -2014- सात- शा .- 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म० प्र० के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये है, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म०प्र० शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

प्रस्तावित भूमि

लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

4

3

2

1

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा

ग्राम- बम्हनीमाल, ब.नं-363, प.ह.नं.-73, रा.नि.म.- दमुआ,

खापरकलां जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

हेक्टेयर एवं उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां । रकबा 02.500 अर्जितकी जाने वाली 5827 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग-तामिया के कार्यालय में भी किया जा सकता है । 7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य अभियंता ( विद्युत् सुरक्षा) एवम् विद्युत् निरीक्षक, मध्यप्रदेश शासन, क- खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल ( म. प्र. )

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2017 क्रमांक अ.मं. -विठे- निरस्ती- 2017-18-2997-मु.अ.

आदेश

म०प्र ० अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्तियाँ निरस्त हुयीं हैं जिनकी सूचिया संलग्न हैं -

01- विनियम 26 (2 ) के तहत् पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है । अतः पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति / परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है । संलग्न सूची क्रमांक (1 ) वि.ठे. संख्या-131

02- विनियम , 29 के तहत् दिनांक 30-06-2017 तक आगामी वर्ष अवधि 2017-19 तक के लिये विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है । अतः दिनांक 01-01-2017 से विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति / परीक्षण रिपोर्ट अमान्य, है संलग्न सूची क्रमांक (2) वि.ठे. संख्या-119

03- सूची क्रमांक (3) में अंकित विद्युत ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है । अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/ परीक्षण रिपोर्ट * अमान्य है । संलग्न सूची क्रमांक (3) वि.ठे. संख्या-43

संलग्न: उपरोक्तानुसार

ए. के. दुबे, सचिव.

[भाग 1 5828

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के

कारण निरस्त

विद्युत ठेकेदार का नाम व पता

क्र.

कार्य छोड़ने का दिनांक

ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक

14.12.2016 18/1325 'अ' 1 श्री विवेक सांखला, मेसर्स सांखला इलेक्ट्रिकल, सांखला भवन 112 , नई सड़क, उज्जैन (म.प्र.)

28/1584 'अ' 2

08.04.2016

मेसर्स सेनफिल्ड (इण्डिया) लिमि. , 13 'अ ' सेक्टर -डी इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र. )

31.05.2016

3

18/1932 'अ ' श्री अब्दुल गनी खान, 7/12 नफीस मंजिल अमरपुरा , उज्जैन (म.प्र.)

31.01.2017 03/1942 'अ' 4 श्री हरीश कुमार जैन , एस.के. काम्पलेक्स सुर्जेवाला मोहल्ला, दौलतगंज , ग्वालियर (म.प्र. )

20.08.2016

5

06/1995 'अ' श्री शैलेन्द्र अग्रवाल आ. श्री अशोक अग्रवाल 278 पुरानी गल्लामंडी, गुना (म.प्र.)

22.09.2015 03/2029'अ' 6 श्री राजेन्द्र कुमार जैन सुभाष बाड़ा, दानाओली लश्कर, ग्वालियर (म.प्र. )

21.01.2016 US/2278 'अ ' 7 मे. ए 2 जेड मेंटीनेंस एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा. लि. डी-116 फस्ट फ्लोर , शॉपिंग माल अर्जुन मार्ग डी.एल.एफ सिटी फेज-1 , गुड़गांव (हरियाणा)

8

02/2476 'अ'

20.12.2016 2016

श्री ओमप्रकाश शर्मा, ग्राम-चौकी, तह. एवं जिला-भिण्ड (म.प्र .)

10.05.2016 06/2916 'अ ' 9 श्री सत्यनारायण शर्मा, ग्राम- बीनागंज तह. -चाचोड़ा रेस्ट हाउस रोड, बीना गंज जिला- गुना (म.प्र.)

10.08.2015 15/3069.'अ' 10 मेसर्स आर.डी. एसोसिएटस, मेन रोड बिलोंजी, बैढ़न , जिला- सिंगरौली (म.प्र.):

03.02.2016 17/3247 ' अ' 11 मेसर्स प्रियंका इन्टरप्राइजेस, प्रो. अशोक जैन 63 खारीवाल कालोनी जावरा जिला- रतलाम (म.प्र.)

30.01.2017 03/3295 'अ' 12 श्री शिवकुमार भारद्वाज आ. श्री बनवारीलाल भारद्वाज एस.एफ.-2 दुर्गा कालोनी, गरम सड़क मुरार, ग्वालियर (म.प्र. )

31.01.2017 28/3341 'अ' 13 श्री शकूर मोहम्मद आ. श्री नूर मोहम्मद म.नं. 130 हाता रूस्तम खां श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

18.12.2016 03/3562 'अ' 14 विजय प्रकाश तिवारी आ. श्री चतुर्भुज तिवारी म.नं. 24 कुंदन नगर ग्वालियर (म.प्र.)

15.07.2016 15/3602'अ' 15 श्री दिग्विजय सिंह , पो. देव एन्टरप्राइजेस लक्ष्मी मार्केट जयन्त जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

16

01/3728 'अ'

01.04.2016

श्री वेदप्रकाश शर्मा आ. श्री मुन्नालाल शर्मा फतेहचंद कालोनी , सबलगढ़ जिला- मुरैना (म.प्र.)

05.09.2016 05/3743 'अ ' 17 मेसर्स श्री बालाजी एण्ड कंपनी, प्रो. पवन कुमार निगोती , गणेश चौक , कच्ची गली , वार्ड -12 , करैरा, शिवपुरी (म.प्र. ) 5829 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

/ पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के

कारण निरस्त

18

30.06.2016 05/3758 'अ' मेसर्स देव श्री इन्टरप्राइजेस , ए-35 विष्णु मंदिर मार्केट छत्री रोड , शिवपुरी (म.प्र .)

19

30.11.2016 31/3785 'अ' श्री फिरोजखान आ. श्री अब्दुल वहीद खान मोहल्लापुरा , जिला- राजगढ़ (म.प्र. )

20

31.03.2016 31/3847 'अ' श्री चन्दरसिंह राजपूत आ. श्री रतनसिंह राजपूत ग्राम- कल्याणपुर, सारंगपुर जिला- राजगढ़ (म.प्र. )

21

15.05.2016 27/3922 'अ' श्री संतोष रघुवंशी , जेल रोड विदिशा (म.प्र. )

22

31.03.2016 23/3995 'अ' श्री अभिषेक कौशल आ. श्री दूलनदास कौशल निवासी-62 शंकरगंज जिन्सी तह. व जिला- इन्दौर (म.प्र.)

23

31.03.2016 28/4023 'अ' श्री एस.परवेज एहमद म.नं. 3 जोगीपुरा बुधवारा, भोपाल (म.प्र.)

01.08.2016

24

US/4055 'अ' मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेस , ए-201 एवं ए-209 बुमरंग काम्पलेक्स चादवली फर्म रोड अंधेरी (पू.) मुम्बई (महा. ) 400072

25

जुलाई -15 25/4072 'अ' श्री मुकेश पटेल आ. श्री रामचन्द्र पटेल निवासी मुकाम पोस्ट-खारकला, तह.-खालवा जिला-खण्डवा (म.प्र. )

26

15.10.2016 35/4079 'अ' मेसर्स शिवम बिहारी एनर्जी प्रो . प्रदीप ढिमोले मण्डी काम्पलेक्स गाडरवाड़ा जिला - नरसिंहपुर (म.प्र.)

27

25.01.2017 24/4081 'अ' श्री हर्षवर्धन दुबे एफ-11 श्रीनगर कालोनी मण्डलेशवर , तह. - महेश्वर जिला - खरगौन (म.प्र.)

28

31.05.2016 23/4083 'अ' मेसर्स स्मृति इन्फ्रास्ट्रक्चर , प्रो . स्मृति गर्ग 90/1 नवानीपुर कालोनी , इन्दौर (म.प्र. )

25.05.2016

29

19/4096 'अ' श्री परमाल सिंह यादव पो. गहौरा, तह. ईसागढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र. )

30

30.11.2015 05/4100 'अ' श्री दिलीप गोयल प्रो. उजाला ट्रेडर्स , न्यू ब्लाक बालनिकेतन स्कूल के सामने शिवपुरी (म.प्र.)

31

05.09.2016 19/4108 'अ' श्री मुन्नालाल खान आ. मो. इस्माईल खान तारवाली छोटी मस्जिद के पास अशोकनगर (म.प्र.)

32

14.12.2016 27/4149 'अ' श्री सुनील कुमार यादव, रायल सिटी म.नं. 287 विदिशा (म.प्र.)

33

11.03.2016 15/4215 'अ' मेसर्स शक्ति रेफ्रिजरेटर्स वर्क्स, मेन रोड, सिंगरोली (म.प्र .)

34

28.09.2016 31/4224 'अ' श्रीमति अनिता यादव पत्नी जयप्रकाश यादव ग्राम व पो. बरखेड़ा तह. ब्यावरा, जिला- राजगढ़ (म.प्र. )

25.10.2016 US/4373 'अ' 35 मेसर्स सिटिलूम इण्डिया प्रा. लि. ई-2 प्रथम तल-डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली (उ.प्र. ) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5830

د पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के

कारण निरस्त

31/4382 'अ'

18.11.2016

36 मेसर्स सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. भोपाल इन्दौर बायपास चौराहा, पुलिस चौकी के पीछे परमधाम आश्रम के पास ब्यावरा जिला-राजगढ़ (म.प्र .)

01/4400 'अ'

27-12-2016

37 श्री सोनेश्वर कुमार शर्मा आ. श्री रामस्वरूप शर्मा , वार्ड नं. 10 अगंद गली, पचबीधा मार्ग जौरा जिला- मुरैना (म.प्र .)

30.08.2016

38

31/4448 'अ ' श्री भारत सिंह सोराष्ट्रीय आ. श्री रमेशचन्द्र सोसायटी म.नं. 44 ग्राम पाडल्यामाता तह.- सारंगपुर जिला-राजगढ़ (म.प्र. )

39

03/4531 'अ'

11.03.2016

श्री अमरसिंह कुशवाह प्रो. में. कुशवाहा इलेक्ट्रिक वर्क्स सूबे की गोट ग्वालियर टॉकीज के पास, लश्कर जिला- ग्वालियर (म.प्र.)

21/4553 'अ'

31.03.2016

40 मेसर्स सूर्या जी.एस.इन्टरप्राइजेस , बंगलो नं. 19, जे. के. एंजिल स्कूल सी.आर.पी.एफ रोड नीमच (म.प्र.)

01.08.2015 18/4584 'अ' 41 श्री दिनेश राजौरिया , 06 काला पत्थर, इन्दौर रोड, उज्जैन (म.प्र.)

11.06.2016 18/4612 'अ' 42 श्री आकाश यादव आ. श्री अशोक कुमार यादव, 71 निजातपुरा , नजर अली मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)

43

28/4622 'अ'

06.04.2016

श्री एम.एस.खान, 4 जवाबित लाईन, लिली सिनेमा के पास , भोपाल (म.प्र.)

44

18/4651 'अ'

15.12.2016

श्री हिमांशु शिन्दे, आ. श्री सुभाष शिन्दे 23 / महाकाल रोड, गली नं. 1 , उज्जैन (म.प्र. )

26/4665 'अ' 45

30.04.2016

मेसर्स एडिशन पावर ट्रान्समिशन कंपनी, प्रो. मो. आसिफ खां, वार्ड नं. 4 म.नं. 193 बरेली, जिला- रायसेन (म.प्र.)

46

US/ 4706 'अ'

26.04.2016

मेसर्स भास्कर रिसोर्सस प्रा . लि. , एम.आई.जी.-36 सेंकड फ्लोर, चरमास के बगल में हैदरनगर, हैदराबाद (आ.प्र. ) 500085

24/4723 'अ'

10.05.2016

47 श्री रितेश शर्मा, सी-92 श्रीनगर कालोनी मण्डलेश्वर , जिला-खरगौन (म.प्र. )

30/4747 'अ'

30.04.2016

48 श्री योगेन्द्र सिंह राठौर आ. श्री घनश्यामसिंह, 97 वार्ड नं. एन. 07 , ग्राम- गुन्दीकला आगर मालवा जिला-आगर (म.प्र .)

49

18/4751 'अ'

31.03.2016

मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण. (उज्जैन) प्रा. लि. 116 डिवाईन वैली , देवास रोड , उज्जैन (म.प्र.)

50

13/4760 'अ'

14.07.2015

श्री राजेश चतुर्वेदी, ग्राम / पोस्ट- मौहरिया, तहसील- सिरमौर, जिला-रीवा (म.प्र. )

32/4778 'अ'

24.12.2016

51 श्री अमित तोमर आ. श्री एल.एस.तोमर म.नं. 199 आई.टी.आई. रोड, होशंगाबाद (म.प्र. ) 5831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के

कारण निरस्त

40/4794'अ'

30.08.2016

52 श्री इमरान मिर्जा आ. श्री युसुफ मिर्जा पुजा स्टेट- बी बड़वानी तह.व जिला- बड़वानी (म.प्र.)

03/4845 'अ'

14.07.2016

53 श्री पंकज कुमार गुप्ता, एन.-6 अमलतास कालोनी, गोले का मंदिर रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

54

24.10.2016 12/4865 'अ' श्री अशोक सिंह चन्देल आ. श्री सुशील सिंह चन्देल द्वारा केशव प्रताप सिंह ग्रा.पो. मौहार थाना कोठी, जिला-सतना (म.प्र. )

31/4879 'अ'

20.10.2016

55 मेसर्स एच.पी. कन्सट्रक्शन, प्रो श्री प्रतीप सक्सेना शिक्षक कालोनी , कुरावर तह.- नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़ (म.प्र.)

56

US/ 4890 'अ'

12.08.2016

मेसर्स प्रितिसन इन्फ्राटेक लि. , 7 / सी / डी सूर्यस्थ पंचवटी एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380006

57

28.11.2016 18/4895 'अ' श्री जुगल किशोर नागर , 121 ग्राम - कमेड तह. व जिला- उज्जैन (म.प्र.)

58

US/4908 'अ'

30.01.2017

मेसर्स दासा इन्फा सिस्टम प्रा.लि. नं. 230/4 अन्फुइल्लम कोयम्बतूर रोड, अन्ना नगर पल्लडम तिरूपुर , तमिलनाडू 641664

59

26/4913 'अ'

02.11.2016

मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राईजेस, प्रो . लखनलाल पटेल , बरेली जिला- रायसेन (म.प्र. )

60

20.01.2017 20/4935 'अ' श्री आशीष सिंह खिची आ. श्री तवंर सिंह खिची, ग्राम- कलमा तह.-टोकखुर्द, जिला- देवास (म.प्र.)

61

28/4941 अ'

29.03.2016

मेसर्स एस.आर.के. इलेक्ट्रिकल्स , प्रो. श्री मो. शावर हा.नं. ए-1040 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, करोंद, भोपाल (म.प्र.)

62

28/4945 'अ'

26.12.2016

मेसर्स आर.एण्ड आर. कन्सट्रक्शन , प्रो. श्री रोमी सिसोदिया 46 अशोक बिहार, नगरनिगम कालोनी, भोपाल (म.प्र.)

63

US/4946 'अ'

24.02.2016

श्री के.बी.एस. इलेक्ट्रिकल्स , 3-4 प्लाट नं. 10 दीपा अपार्टमेंट आई.पी. सबस्टेशन दिल्ली-92

64

05/4968 'अ'

30.06.2016

मेसर्स आदित्य मेगा एसोसिएट्स , प्रो . श्री गिर्राज सिंघल महल कालोनी, शिवपुरी (म.प्र.)

65

31.03.2016 15/4970 'अ' मेसर्स श्रीराम इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रो. श्री रमेश कुमार पुरानी दुधीचुआ रोड, सिंगरौली (म.प्र.)

66

35/4971 'अ'

23.01.2017

श्री राजेन्द्र कुमार यादव आ. श्री हजारीलाल यादव मु.-पिम्हरा पो.-आमगांव (छोटा) तह. -गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र. )

67

21.04.2016 02/4974 'अ' श्री शीलेन्द्र सिंह भदौरिया आ. श्री हरेन्द्र सिंह ग्राम-मानहड़, जिला- भिण्ड (म.प्र .)

68

05/4977 'अ'

20.04.2016

मेसर्स बालाजी कन्सट्रक्शन, प्रो. श्री शिवेन्द्र गोयल, हनुमान गली, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5832

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त

69 मेसर्स श्रीराम इंजीनियरिंग , डी. नं.-24-1444 लेनिन नगर , जगदगिरी गुहा, हैदराबाद, तेलंगाना

70 श्री कमलेश सांडिया आ. श्री अम्बुप्रसाद सांडिया, 12संजय नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र. )

71 मेसर्स श्री सरवाना इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. , म.नं. 68 मो. नजरगंज चौकी धर्मशाला गली, नेहरू रोड, भोपाल (म.प्र.)

72 मेसर्स ऐश्वर्य इन्टरप्राईजेस, प्रो. श्रीमति आसा अरूण, एल.आई.जी. चौक सिंगरौली (म.प्र .)

73 श्री जितेन्द्र सिंह भदौरिया , 290 जीवाजी नगर ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)

74 श्री पर्वत सिंह आ. श्री राजाराम खान, दौरापुर, जिला-सीहोर (म.प्र. )

75 मेसर्स एस.के.एम. रामदीन अल्ट्राटेक प्रा.लि. 306 अपोलो टावर-2 एम.जी.रोड इन्दौर (म.प्र.)

76 मेसर्स दम्मानी इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्रो. श्री अर्पित दरयानी ए जी-153 स्कीम नं. 54 इन्दौर (म.प्र. )

77 श्री प्रदीप सिंह चौहान आ. श्री चन्दन सिंह मोहल्ला- मालीपुरा रेहटी तह.-रेहटी, जिला-सीहोर (म.प्र.)

78

79

80 श्री राजकुमार चौहान आ. श्री पूरनलाल चौहान, 42/2 गली नं. 6 कंचनपुरा, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.)

81 श्री इन्दरसिंह परमार आ. श्री कालुजी परमार वार्ड क्र. / 2 ग्राम- काचरी, राजगढ़ (म.प्र. )

82 मेसर्स मां बीजासेन कन्सट्रक्शन कंपनी जोशी मोहल्ला वार्ड नं. 06, श्योपुर (म.प्र .)

83

84 श्री जितेन्द्र सिंह जाटव आर.एम.पी.नगर फेस -1 विदिशा (म.प्र. )

85 मे. व्ही. कान इण्डिया, प्रो. विनोद पाण्डेय फ्लेट क्र. 246 श्रीछाया काम्पलेक्स, इन्द्रपुरी सी- सेक्टर , भोपाल (म.प्र. )

86 श्री विशाल चौकसे, एम-215 स्टेडियम ग्राउण्ड जनता कालोनी, नन्दा नगर, इन्दौर (म.प्र. )

US /4980 'अ'

18.05.2016

18/4992 'अ '

02.04.2016

28/5016 'अ'

11.05.2016

15/5019 'अ'

30.04.2016

03/5025 'अ'

10.07.2016

29/5032 'अ'

30.09.2016

23/5033 'अ'

20.06.2016

23/5034 'अ'

जून -2016

29/5036 'अ'

30.04.2016

01/5041 'अ'

01.07.2016

श्री मृगेन्द्र सिंह तोमर आ. श्री शंकरलाल तोमर 294 एम.एस. रोड मुरैना (म.प्र.)

17/5042 'अ'

21.05.2016

श्रीमति कौसल्या पाटीदार, 11 प्रताप नगर पिपलौदा रोड जावरा , जिला-रतलाम (म.प्र. )

18/5050 'अ '

29.05.2016

31/5059 'अ'

31.03.2016

24/5066 'अ '

01.04.2016

23/5071 'अ'

09.07.2016

मेसर्स जी केबी कार्पोरेशन, प्रो. वरूण बाहेती 43 भगवानदीन नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर (म.प्र. )

27/5072 'अ ' 20.06.2016

28/5079 'अ'

07.09.2016

23/5082 'अ' 17.10.2016

-- 5833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के

कारण निरस्त

03/5095 'अ'

20.12.2016

87 मेसर्स श्रीहरि इन्फ्राटेक प्रो. संदीप दिक्षित थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) 474011

88

33/5096 'अ'

11.07.2016

श्री रामकुमार साहू, म.नं. 21 साउथ सिविल लाईन, समहिया विहार, जबलपुर (म.प्र. )

27/5097 'अ'

24.06.2016

89 श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. श्री प्रतापसिंह रघुवंशी वार्ड नं. 19 दुर्गा चौक, तलैया गली नं. 4 विदिशा (म.प्र.)

90

28/5100 'अ ' मेसर्स अमित चंद्रवंशी, ई-8 /184 त्रिलोचन सिंह नगर, शाहपुरा , भोपाल (म.प्र.)

05.05.2016 कुरीति के कारण

91

09/5107 'अ'

03.06.2016

श्री अभिजीत चौबे, एम.आई.जी. 21 राजीव नगर कालोनी, जिला- सागर . (म.प्र. )

92

14/5109 'अ'

19.07.2016

मे. एम.एम ब्रदर्स द्वारा ममता तिवारी वार्ड नं. 14 हरोला, शहडोल (म.प्र. )

93

23/5112 'अ'

27.01.2017

मेसर्स जैन इलेक्ट्रिकल कम्पनी प्रो. श्री समरथमल जैन 209/2 जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.)

94

03/5113 'अ'

06.09.2016

श्री अजय प्रताप सिंह सेंगर, आर्य नगर मुरार, ग्वालियर (म.प्र. )

95

28/5126 'अ '

30.09.2016

मेसर्स सर्वोत्तम सेल्स सर्विसेज, 122 फूटा मकबरा छोला रोड, भोपाल (म.प्र.)

96

28/5128 'अ '

01.07.2016

मेसर्स लिकेज यूनिट, प्रो. श्रीमति जया पाठक ए / 2 सौभाग्य नगर औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

97

03/5132 'अ'

03.06.2016

श्री राकेश दुबे द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह दंडोतिया 370 कर्मचारी आवास कालोनी, मेटलगांव सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)

98

03/5135 'अ'

03.10.2016

मेसर्स तारामेन पावर सप्लायर्स, प्रो. श्री कोमल सिंह चौधरी, म.नं. 09 लाईन नं. 09 बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

99

18/5140 'अ'

26.07.2016

श्री सत्यनारायण तिवारी आ. श्री चुन्नीलाल तिवारी एम/210 शिवमंदिर के पास, इंदिरा नगर आगर रोड, उज्जैन (म.प्र. )

100

12/5146 'अ'

20.07.2016

मेसर्स गौतम इंजीनियरियर्स कं. प्रो. श्री उमाकांत गौतम शारदा कालोनी, कटनी रोड मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)

05/5147 'अ'

03.05.2016

101 मेसर्स डी. कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा.लि. नियर टी. बी. टावर, शिवशक्ति नगर, शिवपुरी (म.प्र. )

34/5151 'अ'

31.12.2016

102 श्री नरेन्द्र बघेल, मां पूर्णा क्र. 11 म.नं. 61 भैसदेही, जिला- बैतूल (म.प्र.) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5834

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के कारण निरस्त

103 श्री राकेश कुमार आ. श्री रामनारायण सविता 102 शिवनगर हुरावली ग्राम- हुरावली, तह.व. जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

104 मेसर्स साई इलेक्ट्रिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सट्रक्शन प्रा. लि. म.नं. 12/45 एल.आई.जी. ऋषिनगर, उज्जैन (म.प्र.)

105 श्री अनिल तिवारी आ. श्री हीरालाल तिवारी, ग्राम अजगहरा , तह. हुजूर, जिला-रीवा (म.प्र. )

106 मेसर्स अवनि कन्सट्रक्शन मोती चिल्ड्रन स्कूल के पास हनुमान कालोनी, गुना (म.प्र.)

107 मेसर्स एम.एस.बालाजी कन्सट्रक्शन 93 विद्यानगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.)

108 श्री प्रशांत राजवैद्य फेस-1 चन्दन नगर रसूलिया होशंगाबाद (म.प्र.)

109 मेसर्स तोशिका इन्टरप्राईसेज, 55 फ्लेट नं. 301 सेक्टर ई.ई. स्कीम नं. 94 खजराना चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)

110 मेसर्स शिवाशीष ट्रेडिंग , प्रो. श्री प्रवेन्द्र तिवारी तपेश्वरी बाग मालवी पेट्रोल पंप के पीछे , इन्दौर (म.प्र.)

111 मेसर्स गायत्री प्रोगेसिव फाउण्डेशन, प्रो. श्री प्रदीप द्विवेदी एफ / 101 आकृति गार्डन, भोपाल (म.प्र.)

112 श्री कमल पाटीदार आ. श्री रमेश चन्द्र पाटीदार, 90 पाटीदार मोहल्ला, ग्राम- सिरपोई , तह.- सुसनेर, जिला- शाजापुर (म.प्र.)

113 मेसर्स डार्क एण्ड स्कल , वाटर एण्ड एनर्जी प्रो. श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता 1, म.नं. 617 दुलीप न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के.रोड, भोपाल (म.प्र. )

114 श्री सुरेन्द्र सिंह बाथम आ. श्री दाताराम बाथम जवाहर कालोनी , रामगढ़ पंचायत डबरा , जिला -ग्वालियर (म.प्र.)

115 श्री सैय्यद सऊद अली म.नं. एफ-2 मोती अपार्टमेन्ट अपोजिट मोती मस्जिद, भोपाल (म.प्र. )

श्री मनीष कुमार मिश्रा , सम्मन नाका रीवा (म.प्र. )

116

117 श्री अशोक पाटीदार आ. श्री देवीसिंह पाटीदार, ग्राम- नौगवां तह.-तराना जिला उज्जैन (म.प्र. )

118 मेसर्स सागर ग्रीन एनर्जी इन्टरप्राइजेस , एल. आई . जी.- 21 दीनदयाल कालोनी , सीधी (म.प्र.)

119 मेसर्स राज व्यास प्रो. श्री राज व्यास 105 कैलाश मार्ग , मल्हारगंज, इन्दौर (म.प्र .)

03/5154 'अ' 09.08.2016

18/5157 'अ' 24.06.2016

13/5172 'अ' 30.08.2016

06/5173 'अ' 20.07.2016

18/5174 'अ' 02.08.2016

32/5176 'अ' 05.07.2016

23/5178 'अ ' 20.08.2016

31.12.2016 23/5188 'अ'

28/5189 'अ' 15.09.2016

30/5207 'अ' 05.11.2016

28/5216 'अ'.

17.09.2016

03/5244 'अ' 14.02.2016

28/5251 'अ' 10.08.2016

13/5272 'अ' 12.12.2016

18/5285 'अ' 20.11.2016

15/5288 'अ' 06.02.2017

23/5308 'अ' 25.07.2016 5835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से 06 माह तक पर्यवेक्षक नियुक्त न होने के

कारण निरस्त

33/5313 'अ'

30.08.2016

120 मेसर्स कोरिया इले.पावर कार्यों. , प्रो. श्री जगतवीर सिंह 2201 कृष्णा हाईट्स नीमद बादशाह हलवाई मंदिर, नर्मदा रोड , जबलपुर (म.प्र. )

33/5317'अ'

30.10.2016

121 मेसर्स अग्रवाल एजेन्सीज 2179 राईट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)

44/5318 'अ'

30.05.2016

122 मेसर्स हिन्द एसोसिएट्स, वार्ड नं. 03 श्रमधाम कालेज के पास कैमोर जिला- कटनी (म.प्र .)

28/5330 'अ'

31.01.2017

123 मेसर्स के.के. इन्टरप्राइजेस , प्रो. श्री कामरान खान म.नं. बी.- 376/ 1 हाउसिंग बोर्ड, मुल्ला कालोनी बैरसिया रोड करोंद, भोपाल (म.प्र.)

28/5344 'अ '

10.06.2016

124 मेसर्स वोल्गा एयर टेक्नोलाजिम इण्डिया, ई-4/ 225 अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)

13/5349 'अ'

27.09.2016

125 श्री नारेन्द्र सिंह ग्राम भूनगांव पो. भूनगांव तह. -त्यौथर, जिला-रीवा (म.प्र.)

15/5354 'अ'

03.08.2016

126 श्री पंकज कुमार शाह द्वारा साहू कन्सट्रक्शन, ग्राम-शासन , पो. तियरा, जिला - सिंगरौली (म.प्र .)

28/5363 'अ'

10.01.2017

127 मेसर्स ए.आर.इन्टरप्राइजेस 559 बाग सेवनिया, भोपाल (म.प्र.)

28/5367 'अ'.

04.02.2017

128 श्री कैलाश फूलवानी, एफ -10 भगवान कला केन्द्र के पास , बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.)

28/5375 'अ'

13.09.2016

129 मेसर्स पावर कन्ट्रोल वर्क्स, 12 अशोका गार्डन हिनोतिया, 80 फीट रोड भोपाल (म.प्र.)

33/5400 'अ'

15.12.2016

130 मेसर्स अरिहन्त रेफ्रिजरेशन, प्रो. सरल जैन आ. श्री विमलचन्द जैन शाप नं. 4 प्रथम तल मुस्कान प्लाजा एम.आर. - 4 रोड विजयनगर, जबलपुर (म.प्र. )

09/5444.'अ'

22.01.2017

131 मेसर्स ए.पी.श्री हरसिद्धी नील कंठेश्वर मंदिर के पास इतवारी टोरी, सागर (म.प्र.) [भाग 1 5836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

30.06.2017 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त

विद्युत ठेकेदार का नाम व पता

क्र.

ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक

728'अ' 1 श्री जी.एस.बिन्द्रा , पदमाकर नगर ,सागर (म.प्र. )

753 'अ' 2 श्री विजय कृष्ण खन्ना, कृष्णा एण्ड कंपनी, 25 कोटा मार्केट, शक्तिनगर , सोनभद्र (उ.प्र. )

917 'अ' 3 श्री राकेश अग्रवाल आ. श्री रामप्हपाल अग्रवाल थोनी मोहल्ला, पो. आफिस के पास पथरिया, जिला दमोह (म.प्र.)

935 'अ' 4 मेसर्स पूर्वाचल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, बी / एम-27 , नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)

953 'अ' 5 श्री मनोहर कुमार वीरानी आ. श्री मंधनदास वीरानी, 882 जीवनदीप कालोनी, इन्दौर (म.प्र. )

6

15/1204 'अ' श्री सुनील कुमार मिश्र प्रो. / मे. टेक्नोटेक, मेनरोड, सिंगरौली (म.प्र.)

7

18/1220 'अ ' श्री वेंकटेश्वर अरोरा , 15/3 केमिकल स्टाफ कालोनी बिरला ग्राम नागदा जिला-उज्जैन (म.प्र.)

8

23/1303 'अ' श्री गुरमीत सिंह राजपाल , 164 इन्द्रपुरी कालोनी, इन्दौर (म.प्र. )

1461 'अ' 9 श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा -अग्रवाल इले. मेन रोड जतारा जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

10

17/1511 'अ' श्री सोमिल राका, प्रो. शारदा कन्सट्रक्शन, 93 राजस्व कालोनी , रतलाम (म.प्र.)

27/1555 'अ' 11 श्री अतुल रायजादा, प्रो. इले. सर्विसेज, दुर्गा मार्ग तलैया, विदिशा (म.प्र. )

23/1593 'अ' 12 श्री नरसिंहदास काकानी , 21 नगारची बारबल , इन्दौर (म.प्र. )

13

23/1976 'अ' श्री सुमन्त कुमार दुबे आ. श्री रघुवर प्रसाद दुबे, प्रो. अभिषेक इन्टरप्राईजेस, फ्लैट क्र. 102 बरद विनायक 45 सरस्वती नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.)

33/1983 'अ' 14 मेसर्स बंसाला इंजीनियर्स, 546 संगम कालोनी वल्देवबाग , जबलपुर (म.प्र.)

28/1986 'अ' 15 मेसर्स नर्मदा ट्रासमिशन प्रा. लि. , 6/1 इण्डस्ट्रीयल स्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

32/2063 'अ' 16 श्री मुकेश चौबे आ. श्री कैलाश चन्द्र चौबे, इन्दौर रोड टांक चौराहा द्वारा टांक बंधु प्रेबल्स, हरदा (म.प्र .)

23/2088 'अ' 17 श्री आशुतोष दुबे द्वारा ओस्कार इलेक्ट्रिकल्स 10/1 मनोरमा गंज, इन्दौर (म.प्र. )

28/2120 'अ' 18 आई. व्ही. आर. सी. एल. लि. , हा.नं. 12 , सीटी विला चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

28/2161 'अ' 19 श्री आर.के. दुबे, द्वारा आर.डी. इलेक्ट्रिकल्स , 78 भवानीधाम फेस-1 जे.के. रोड , नरेला शंकरी, भोपाल (म.प्र.)

23/2328 'अ' 20 श्री कैलाश नारायण दुबे , जी.एल. 101 दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र .)

-2- 5837

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

21

30/2705 'अ' श्री अजय दीक्षित, नन्दनी इन्टरप्राईजेस , आगर रोड, सुसनेर, शाजापुर (म.प्र.)

22

23/2708 'अ' श्री रामकुमार चौधरी डी के एन -41 स्कीम नंम्बर 74 सेक्टर- सी विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)

23

15/2709 'अ' मेसर्स एम.एन.इन्टरप्राईजेस , श्री मोहम्मद कलाम आ. श्री मो. कमालुद्दीन, बड़ी मस्जिद वार्ड नं. 08 मेढ़ौली मोरवा , जिला-सीधी (म.प्र.)

24

47/2718अ' श्री आशुतोष श्रीवास्तव , 143 म.प्र.पा.ज.कं.लि. ,चचाई, अनूपपुर (म.प्र.)

25

01/2732 'अ' श्री राघवेन्द्र शर्मा, वनखण्डी रोड त्रिवेणी धर्मशाला के पास गोपालपुरा , मुरैना (म.प्र.)

26

23/2755 'अ' श्री आनंद कुमार डोगंरे प्रो. ए.एस.टी इलेक्ट्रिकल कंपनी 133 प्राईम सिटी, वीणा नगर एनेक्स सुखालिया , इन्दौर (म.प्र. )

27

23/2761 'अ' श्री प्रमोद कुमार आ. श्री काशीप्रसाद चौरसिया, 196 श्याम नगर एनेक्स एम.आर. 10 रोड, चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहे के पास , इन्दौर (म.प्र .)

28

02/2791 'अ' श्री राजेश शर्मा, गल्ला मंडी मार्केटिंग सोसायटी के पीछे चौक नं. 2, भिण्ड (म.प्र. )

29

23/2827'अ' श्री हिमांशु बासानी आ. श्री गुरुदास बासानी 32 - बी वीर सांवरकर नगर, मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.)

30

36/2837 'अ' श्री वीरेन्द्र कुमार बाजपेयी, शिक्षक कालोनी, खजरी रोड, छिन्दवाड़ा (म.प्र .)

31

23/2841 'अ' श्री सोहनसिंह पिता हल्केसिंह राजपूत, सी एस.एफ इण्डस सेटेलाइट ग्रीन कोलाद हाला, इन्दौर (म.प्र.)

32

18/2846 'अ' श्री तृप्तेश जैन आ. श्री स्वयंप्रकाश जैन, जैन इले . एण्ड मशीनरी, जवाहर मार्ग नागदा जं. जिला- उज्जैन (म.प्र.)

33

19/2873 'अ' श्री जितेन्द्र सिंह रघुवंशी प्रो. अम्बे इलेक्ट्रिकल्स ईसागढ़ रोड एफ.सी.आई. गोदाम के पास अशोकनगर (म.प्र .)

34

33/2901 'अ' श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी , 39 सरकारी कुआ घमापुर , जबलपुर (म.प्र.)

35

13/3462 'अ' श्री बद्रीप्रसाद कुशवाहा, वार्ड क्र.-45 कुठुलिया, रीवा (म.प्र.)

36

28/3629 'अ' मेसर्स शिवम बिहारी इन्टरप्राईजेस , एफ -2 /159 अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)

37

03/3633 'अ' श्री संदीप शर्मा आ. श्री शिवनारायण शर्मा विनयनगर सेक्टर-4 के सामने अनामिका पब्लिक स्कूल के पास कोटेश्वर रोड ग्वालियर (म.प्र. )

38

33/3637'अ' श्री दयाराम चौहान आ. श्री शिवजी चौहान, 8/3 हाथीताल, जनता डेरी , जबलपुर (म.प्र.)

39

28/3643 'अ' मेसर्स श्री शक्ति ट्रेडर्स , हमीदिया रोड बाल बिहार पार्क के सामने, भोपाल (म.प्र.) [भाग 1 5838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

03/3663 'अ' 40 श्री महेश कुमार सेंगर, झांसी रोड महेश की बगीचा के पास डबरा, जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

41

39/3666 'अ' श्री अनंत यादव , 30/31 सातुलाल कालोनी, किला जोबट मार्ग, जोबट, जिला-अलिराजपुर (म.प्र. )

10/3675 'अ' 42 मेसर्स रोमित सेल्स कार्पोरेशन, किले का मैदान कलेक्ट्रेट के सामने, झांसी रोड, टीकमगढ़ (म.प्र.)

23/3694 'अ' 43 श्री अभिषेक जैन आ. श्री सुकमाल जैन जी-4 चित्रलेखा अपार्टमेन्ट 137- धनवंतरी नगर, इन्दौर (म.प्र.)

34/3699 'अ' 44 मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राईजेस प्रो. लक्ष्मीकांत वागेन्द्र, आ. श्री वामनराव वागेन्द्र, दुर्गावार्ड गौथाना, जिला- बैतूल (म.प्र. )

05/3711 'अ' 45 मेसर्स शिवशक्ति ग्रुप, श्रीलाल का बाड़ा, कमलागंज शकुन वाटिका के पास ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.)

36/3745 'अ' 46 श्री प्रमोद कुमार गोयल , साउथ सिविल लाईन, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

US/3754 'अ' 47 मेसर्स एस.पी. आर. कन्सट्रक्शन, अरविन्द नगर कालोनी डूमलगुड़ा, हैदराबाद (आ.प्र.)

15/3809 'अ' 48 मेसर्स ए.पी.एसोसिएट्स, ग्राम- मुहेर, पो.- गौरवी, जिला- सिंगरौली (म.प्र.)

18/3821 'अ ' 49 श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी प्रो. के. के. इन्टरप्राईजेस 8/1 आर्य समाज मार्ग उज्जैन (म.प्र.)

42/3834 'अ' 50 श्री करीम खान आ. श्री जब्बार खान, गढ़ीपुरा , गोल्डन टेन्ट हाउस के बाजू में, हरदा (म.प्र. )

17/3843 'अ' 51 श्री भूपेन्द्र कुमार दिसोरिया, 4 डुपलेक्स होटल कासमास के सामने, मऊ रोड, रतलाम (म.प्र.)

28/3880 'अ ' 52 मेसर्स हाक इंजीनियरिंग एण्ड कान्द्रेक्टिंग कंपनी 1 दारूल हसनात, मोती मस्जिद के पास, भोपाल (म.प्र. )

US/3889 'अ' 53 ए.पी.टी. (प्रोजेक्ट एण्ड टर्नकी) इंजीनियर्स प्रा. लि. 113 एल. एस.सी. पोकेट डी.एल.ई. सरिता विहार, नई दिल्ली (उ.प्र. )

13/3894 'अ' 54 कुमारी वन्दना तिवारी, प्लाट नं. 05 जनता कालेज के पास, अनन्दपुर, रीवा (म.प्र .)

02/3901 'अ' 55 श्री कमलसिंह चौहान, ग्राम- पुर , पो.-पिडौरा , तह. व जिला-भिण्ड (म.प्र .)

18/3931 'अ' 56 श्री कृष्णदास बैरागी , 224 अन्नपूर्णा नगर, नानाखेड़ा योजना क्र. 2, उज्जैन (म.प्र. )

33/4049 'अ' 57 श्री असीम अधिकारी, म.नं. 1060 शारदानगर व्हीकल रोड, जबलपुर (म.प्र .)

23/4543 'अ' 58 श्री मनीष शाह आ. श्री रसीकलाल शाह, 240 ई, सुदामा नगर , इन्दौर (म.प्र.)

30/4544 'अ' 59 श्री अनिल आ. श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा सांई इन्टरप्राइजेस 8 भगतसिंह मार्ग नलखेड़ा, शाजापुर (म.प्र. ) 5839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

60

28/4545 'अ' मेसर्स सिद्धी विनायक कन्सट्रक्शन, ए 1/13 सौभाग्य नगर कालोनी, गोविन्दपुरा , भोपाल (म.प्र. )

61

17/4548 'अ' श्री गणेश प्रसाद गोयल द्वारा 93 राजस्व कालोनी , रतलाम (म.प्र.)

23/4562 'अ' 62 श्री अतुल बन्सोड़े आ. श्री सुरेश बन्सोड़े, निवासी सी.एच.डी. 644- ए , सेक्टर- सी , इन्दौर (म.प्र.)

63

23/4565 'अ' श्री ओमप्रकाश सोनी आ. श्री विष्णु प्रसाद सोनी, म.नं 501 पुष्प रत्न प्राईड 35/2 न्यू पलासिया तह. व जिला-इन्दौर (म.प्र. )

64

33/4567 'अ' मेसर्स आधार इन्टरप्राईजेस प्रो. परविंदर सिंह बिन्द्रा 1143 राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)

28/4569 'अ' 65 श्री अहिबरन सिंह यादव, जी-3 महक अपार्टमेंट विजयनगर बी-10 लालघाटी, भोपाल (म.प्र.)

66

28/4581 'अ' मेसर्स रेमी इण्डस्ट्रीज प्रोजेक्टस 12 बी 2 सी सेक्टर डी इण्डस्ट्रीयल एरिया गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

67

23/4585 'अ' श्री दीपेन्द्र कुमार मिश्रा आ. श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा 84 ब्रजेश्वरी एन. एक्स. छायाकुंज अपार्टमेंट, इन्दौर (म.प्र. )

01/4597 'अ' 68 श्री भगवती प्रसाद शर्मा आ. श्री रामस्वरूप शर्मा ग्राम- सूरापुरा , पो.- नवेरी, तह.- कोलारस , जिला-मुरैना (म.प्र.)

69

29/4605 'अ' श्री कुवरसिंह तंवर आ. श्री गेन्दालाल तंवर, ग्राम- पाडागांव, पो. -गिल्लौर, तह.- नसरुल्लागंज , जिला सीहोर (म.प्र. )

70

13/4614 'अ' श्री बृजेश कुमार गौतम, म.नं. 9/2 48, सुन्दरनगर बोदा बाग, रीवा (म.प्र. )

71

18/4617'अ' श्री आशीष शर्मा आ. श्री नरेश शर्मा , 62/1 बक्षी बाजार, उज्जैन (म.प्र.)

72

18/4618 'अ' श्री वसीम खान आ. श्री यूसुफ खान, मर्सी इन्टरप्राईजेस 38/5 महाकाल मार्ग, उज्जैन (म.प्र .)

73

18/4626 'अ' मेसर्स श्री नवरत्न कान्ट्रेक्टर्स प्रा. लि. , 5 वर्धमान नगर, कानीपुरा रोड, उज्जैन (म.प्र .)

74

28/4633 'अ' मेसर्स वैदिक इंजीनियर्स प्रा. लि. 250 बी.डी.ए. काम्पलेक्स , 7 नम्बर स्टाप , शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र .)

75

03/4639 'अ' मेसर्स श्री गिरिराज इलेक्ट्रिकल , ए-23 आदित्य नगर, सी.पी. कालोनी, मुरार , ग्वालियर (म.प्र. )

13/4640 'अ' 76 श्री शत्रुघन पाण्डेय आ. श्री रामविशाल पाण्डेय , ग्राम-लैसा, पो. -रीवा, जिला - रीवा (म.प्र. )

77

23/4644 'अ' श्री कमल चौधरी आ. श्री गणेश चौधरी , 107 श्री नगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र .)

78

23/4652'अ' श्री रविन्द्र सिंह रघुवंशी, काला बाग, बरेठ रोड 302 चर्च के सामने, गंज बासौदा, जिला-विदिशा (म.प्र. )

79

23/4655 'अ' मेसर्स सतीश कन्सट्रक्शन प्रो. सतीश पोटफोड़े 176 श्री नगर एक्सटेंशन, इन्दौर (म.प्र.)

S- [भाग 1 5840

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

37/4657 'अ' 80 श्री सालिकराम ठाकरे, एम.आई.जी. -19 दीन दयालपुरम कालोनी, बालाघाट (म.प्र.)

US/4662 'अ' 81 मेसर्स अलस्टम टी. एण्ड डी. इंडिया लि. , ई-48 /7 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस -2, न्यू दिल्ली (उ.प्र.)

27/4666 'अ ' 82 श्री विनोद कुमार धाकड़, करैयाखेड़ा , लिंक रोड नं . 1 , विदिशा (म.प्र.)

23/4676 'अ' 83 मेसर्स ओमप्रकाश अमरनाथ , 4 राधा निवास , क्षपनक मार्ग, फिगंज , उज्जैन (म.प्र. )

13/4680 'अ' 84 मेसर्स आर. के. इन्फ्रास्ट्रक्चर अनंतपुर, ए.पी.एस. यूनिवर्सिटी रोड, नियर यू.बी.आई बैंक रीवा (म.प्र. )

33/4683 'अ' 85 श्री नीरजसिंह चौधरी, 4542 शिवनगर आधारताल, जबलपुर (म.प्र. )

28/4686 'अ' 86 मेसर्स दक्ष इंजीनियर इण्ड प्रो. श्री आशिष गुर्जर प्लाट नं. 156 सेक्टर एच. फर्स्ट फ्लोर इण्ड एरिया गोविन्दपुरा , भोपाल (म.प्र.)

18/4693 'अ' 87 श्री मनोज मालवीय आ. श्री लालचन्द्र मालवीय 41/42 महावीर नगर सांखला आटा चक्की के पास भेरूगढ़ रोड, उज्जैन (म.प्र. )

32/4697 'अ' 88 श्री नितिन आ. श्री श्यामलाल राय, साडिया रोड गर्ल्स स्कूल के सामने पिपरिया, जिला- होंशगाबाद (म.प्र.)

31/4701 'अ' 89 श्री देवेन्द्र राठौर आ. श्री कान्ता प्रसाद राठौर ग्राम -कचनारिया जिला- राजगढ़ (म.प्र.)

12/4704 'अ' 90 श्री अरूण कुमार सिन्हा, एफ-12 मैहर सीमेन्ट माइन्स कालोनी , मदनपुर, पो.- सरलानगर, तह.-मैहर, जिला-सतना (म.प्र. )

03/4705 'अ' 91 श्री प्रशांत सक्सेना 112 - बी सरस्वती नगर यूनिवर्सिटी रोड ठाठीपुर ग्वालियर (म.प्र. )

16/4711 'अ' 92 श्री भारत सिंह आ. श्री देवीसिंह आंजना ग्राम-डिगांवमाली तह. व जिला- मंदसौर (म.प्र.)

US/4714 'अ' 93 मेसर्स वोल्टटेक इंजीनियर्स प्रा. लि. , 2/429 माउंट पूनामल्ली रोड अय्यप्पनतंगल चेन्नई

39/4717 'अ' 94 श्री सचिन कुमार शाह आ. श्री जगदीश चन्द्र यमुना कृपा इन्टरप्राईजेस 28 व्यंकटेश्वर मार्ग , अलीराजपुर (म.प्र.)

23/4720 'अ' 95 मेसर्स विनसन इन्फा इंजीनियरिंग प्रा.लि. 111-112 दूसरी मंजिल यशवंत प्लाजा 79 साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र. )

23/4721 'अ' 96 मेसर्स शुभम इलेक्ट्रिकल्स , 811/10 नंदानगर , इन्दौर (म.प्र.)

38/4724 'अ' 97 श्री एस.के.बैरा , बी 2/99 मलाजखण्ड टाउनशिप मलाजखण्ड, जिला- बालाघाट (म.प्र. )

28/4737 'अ' 98 मेसर्स एस.पी. कन्ट्रक्शन एण्ड कान्ट्रेक्टर एल.आई.जी. 307 सेक्टर एच. अयोध्यानगर, भोपाल (म.प्र. )

23/4749 'अ' 99 श्री अनीस अहमद खान, 2599 छोटी कलाली मउ, जिला-इन्दौर (म.प्र.) 5841 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

100

33/4767 'अ' श्री प्रतापसिंह पटेल आ. श्री भीकम सिंह, म.नं. 217 प्रेम नगर मदन महल, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

101

34/4768 'अ' मेसर्स बालाजी इन्फा एण्ड इलेक्ट्रो ट्रेडर्स, प्रो.परेश सी. खनोश्कर पता- कोसमी इण्डस्ट्रीज एरिया, जिला- बैतूल (म.प्र. )

102

23/4769 'अ' मेसर्स ओमकार इन्टरप्राइजेस, प्रो . श्री संजीव सिंह कुशवाहा, यू. जी.-16 प्रेसीडेन्ट टावर मधुमिलन चौराहा, जिला- इन्दौर (म.प्र. )

103

28/4784 'अ' मेसर्स ए.आर.एसोसिएट्स, प्रो. अर्चना त्रिवेदी, दुकान नं. गोयल निकैत, एम.पी.नगर , प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 , भोपाल (म.प्र.)

23/4804 'अ' 104 श्री राहुल बर्वे आ. श्री कृष्ण बर्वे, एफ-75 आम्रपाली गार्डन सिटी सोनवाय महू, इन्दौर (म.प्र .)

13/4806 'अ' 105 श्री सुशील मिश्र , प्लाट नं. 23 खदान रोड, अरूण नगर, रीवा (म.प्र.)

06/4810 'अ' 106 मेसर्स इंजी. एस.के. दुबे कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर, प्रो. सुनील कुमार दुबे, खेड़ापति मोहल्ला आरोन, गुना (म.प्र.)

107

US/4812 'अ' मेसर्स महीन्द्रा ई.पी.सी. सर्विसेज प्रा. लि. 570 फस्ट फ्लोर, साधना हाउस , वर्ली, मुम्बई (महा. )

28/4816 'अ' 108 मेसर्स जीनस पावर इन्फाट्रक्चर लिमि. , सी-18 नारायण नगर, होंशगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र. )

23/4834 'अ' 109 मेसर्स शायका सांपटेक प्रा.लि. , 28/6 साउथ तुकोगंज सूर्या होटल के सामने, इन्दौर (म.प्र .) [भाग 1 5842

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

23/4846. 'अ' 110 मेसर्स सिवस्थ डायमेंशन प्रोजेक्ट साल्यूशन लि. 211-212 दूसरी मंजिल, चेतक सेन्टर 12/2 आर.एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)

17/4855 'अ' 111 मेसर्स पालीवाल इलेक्ट्रिकल्स, साहू बावड़ी माणक चौक, रतलाम (म.प्र. )

06/4857 'अ' 112 मेसर्स अनिरूद्ध इन्फाबुल्ड प्रा.लि. ग्राम खुटियारी तह.- बमौरी जिला- गुना (म.प्र. )

14/4867 'अ' 113 श्री शक्ति सिंह यादव आ. श्री रामजन्म सिंह यादव, पुरानी बस्ती अण्डर ब्रिज के पास , शहडोल (म.प्र.)

28/4869 'अ' 114 मेसर्स हाइटेक ओडियो सिस्टम प्रा.लि. 167 प्रथम तल जोन-2 एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र .)

24/4871 'अ ' 115 मेसर्स श्री यमुना जी इन्टरप्राइजेस प्रो श्री मनोज जोशी बावड़ी बस स्टेण्ड, खरगौन (म.प्र .)

06/4883 'अ ' 116 श्री बल्लभ किरार, आ. श्री गिरधारी किरार म.नं. 125 ग्राम परवाह तह.- बमोरी , जिला- गुना (म.प्र. )

23/4887 'अ' 117 मेसर्स जय महाकाल इन्टरप्राईजेस प्रो. श्री जगदीश विजयवर्गी 985/10 नंदा नगर इन्दौर (म.प्र. )

23/4899 'अ' 118 श्री गौरव तराणेकर, प्रो. गौरव इन्टरप्राईजेस 161/37 पिपलिया राव, ए.बी. रोड , इन्दौर (म.प्र.)

119 मेसर्स सिमेन्स लिमि. , थाणो- बेलापुर रोड, थाणे , मुम्बई (महा.) 400601

US/5069 'अ ' तीन माह के अन्दर म. प्र. का पता प्रस्तुत न करने के कारण । 5843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

स्वयं के अनुरोध पर निरस्त 'अ' श्रेणी विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्तिओं की सूची विद्युत ठेकेदार का नाम व पता

क्र.

कार्य छोड़ने का दिनांक

ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक

478'अ'

12.09.2016

1. श्री अनिल कुमार व्यास , 8 मोती बंगला, देवासः(म.प्र.)

31.03.2017

28/1487 'अ' 2 मेसर्स गोडवाना इलेक्ट्रिकल प्रा. लि. एच.आई. जी. / ई/ 41 , अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.)

23/1494'अ ' 3 श्री अर्जुन भंभानी, 10 पलसीकर कालोनी, इन्दौर (म.प्र. )

16.08.2016 ठेके. की मृत्यु होने केकारण

12.11.2016 06/1970 'अ ' 4 श्री उमेश सिंह रघुवंशी, आ. श्री बाबूसिंह रघुवंशी, हनुमान कालोनी , शिवदुर्गा मंदिर के पास, गुना (म.प्र. )

5

06/2059 'अ'

25.05.2016 ठेके. की मृत्यु होने केकारण

श्री आनन्द कुमार चौरसिया आ. श्री बी.एल. चौरसिया, विंध्याचल कालोनी वंदना कानवेन्ट स्कूल के पीछे , म.नं. 13 , गुना (म.प्र. ).

11.05.2016 27/2078 'अ ' 6 श्री रमन कुमार तिवारी आ. श्री एच.एस. तिवारी, आर. के. इलेक्ट्रिकल्स, गणेश पथ , सिंरोज जिला-विदिशा (म.प्र .)

31.10.2016 40/2779 'अ ' 7 श्री सुनील कुमार तुकाराम जायसवाल , ए.बी. रोड सेन्धवा , बड़वानी (म.प्र .)

30.11.2016 33/2780'अ' 8 श्री सुनील कुमार दुबे, 204 रविन्द्र नगर आधारताल , जबलपुर (म.प्र. )

31.12.2016 44/2958 'अ' 9 श्री कमल कुमार पाठक, शास्त्री कालोनी, राजीव गांधी वार्ड बरही रोड, कटनी (म.प्र.)

25.11.2016 28/3269 'अ' 10 श्री मोहम्मद बाबर खान, 218 / ए हजरत निजामुद्दीन कालोनी, पो. पिपलानी, भोपाल (म.प्र.)

15.11.2016 28/3484 'अ' 11 श्रीमति स्वाती दुबे , प्रो. विहान इन्टरप्राईजेस, 118 शुभालय बंगला, त्रिलंगा ई-8 , भोपाल (म.प्र.)

14.02.2017

29/3628 'अ ' 12 श्री कृष्णपाल सिंह बघेल, मुदी रोड, सुदामा नगर गंज सीहोर (म.प्र.)

18/3646 'अ'

20.12.2016

13 श्री आशीष दिसावल आ. श्री वल्लभ दिसावल , 122/2 सिंहपुरी , उज्जैन (म.प्र. )

14.07.2016 28/3658 'अ' 14 मेसर्स ए.बी.एस. पावर कन्ट्रोल , जी-4, 53 प्रगति काम्पलेक्स इतवारा रोड, भोपाल (म.प्र.)

09.09.2016 05/3710'अ' 15 श्री संजय कुशवाहा आ. श्री रमेश कुमार कुशवाहा, शंकरपुर झीगुरा , शिवपुरी (म.प्र.) 5844

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

16 श्री मनोहर देशमुख आ. श्री आनन्दराव देशमुख, म.नं. 82, लक्ष्मीनगर, बुरहानपुर (म.प्र.)

17 श्री सुधाकर वाल्के आ. श्री महादेवराव वाल्के, -मु.पो. वाडेगांव म. क्र. 432 , वार्ड क्र. 16, तह. पादुरना जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 18 श्री रमेशन के.डी. प्रो. कलरिकल इन्टरप्राईजेस , एन. - 3, 43 , प्रकाश नगर, बिरसिंहपुर पाली, उमरिया (म.प्र .) 19 मेसर्स थर्ड आई सिक्युरिटी सर्विसेज प्रा. लि. एल.जी.- 21 , बी सी एम हाईटस , बाम्बे हास्पिटल के पास , इन्दौर (म.प्र .) 20 श्री ख्वाजा मोहम्मद निजामी आ . श्री अला बक्श किले के पीछे, टीकमगढ़ (म.प्र .) 21 श्री कमल किशोर विश्वकर्मा द्वारा के.एण्ड सी. इलेक्ट्रिकल्स 79 / ए विश्वकर्मा नगर अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र .) 22 श्री हितेश चौधरी आ. श्री शशिकांत चौधरी, म.नं. 6.सी. जे. आर. एम.. दीनदयाल उपाध्याय नगर सुखलिया, इन्दौर (म.प्र. ) 23 श्री मनोज कुमार शर्मा आ. श्री ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल बाग , गायत्री नगर नीरज टाकीज के पास, कटनी (म.प्र.) 24 मेसर्स गेमन इण्डिया लि. , जी. 55 एम.आई. डी.सी.बुटिबोरी नागपुर (महा.) 25 मेसर्स नीलशिखा इन्फा , 211 आर महालक्ष्मी नगर, इन्दौर (म.प्र. )

26 श्री रामेन्द्र सिंह बुन्देला आ. श्री राजाबहादुर सिंह, म.नं. 23/130 राजा कालोनी, एम.पी.ई. बी. कालोनी के सामने सिविल लाईन झांसी रोड, टीकमगढ़ (म.प्र.)

27 श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल , वार्ड नं . 13 सिंगल टोला, उमरिया जिला-उमरिया (म.प्र .) 28 श्री शैलेष कुशवाहा आ. श्री पन्नालाल कुशवाहा मु.पो. बमनाला तह.-भीकनगांव जिला-खरगोन (म.प्र.)

29 मेसर्स जय बाबा इलेक्ट्रिकल्स , प्रो . श्री परिवेश तापड़े बी-23 / 3 बसंत बिहार कालोनी जिला- उज्जैन (म.प्र.) 01.01.2017

41/3732 'अ' 13.01.2017 . 36/3774 'अ' 20.11.2016 46/3792'अ' 30.11.2016 23/3804 'अ' 01.05.2016 10/3869 'अ' 22.03.2017

23/4542 'अ' 30.06.2017

23/4563 'अ' 31.12.2016 44/4607 'अ' 13.06.2017

US/4713 'अ' 30.11.2016 23/4753 'अ' 13.12.2016 10/4757 'अ' 19.12.2016 46/4782 'अ' 01.10.2016 24/4803 'अ' 31.12.2016 18/4858 'अ' 5845

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

30.मेसर्स महाकाल सप्लायर्स प्रो. सौरभ ताम्बी, 43/2 रविशंकर नगर, उज्जैन (म.प्र. ) 31 श्री चैतराम नरवरे, ग्राम-सर्रा, तह.- मुलताई , जिला- बैतूल (म.प्र. ) 32 श्री ध्यानकेन्द्र सिंह भदौरिया , वाटर वर्क्स रोड विद्युत मंडल के सामने, भिण्ड (म.प्र.) 33 श्री अब्दुल अजीज खान, म.नं. 408 सेक्टर ए अशोका गार्डन भोपाल (म.प्र.) 34 श्री अफजल खान आ. श्री अकबर खान म.नं. 2404 एहमद अली कालोनी, ऐशबाग , भोपाल (म.प्र.)

35 श्री अलीम उल्लाह खान 464 अशोक विहार नियर अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.) 36 श्री स्वपनिल गुप्ता आ. श्री सुरेश गुप्ता, 619 पुराना बाजार तह. पटेरा जिला दमोह (म.प्र. )

37 श्री रिजवान खान, 118 गोमती नगर, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र .)

38 मेसर्स रजत इन्टरप्राईजेस प्रो. श्री पियूष जैन, 16 रंगमहल नई पेठ, उज्जैन (म.प्र .) 39 श्री रामनिवास शर्मा, एस. - 123 , कोपल स्कूल के पास नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र. ) 40 श्री राजपाल तायवड़े आ. श्री बृजलाल तायवड़े, विहार कालोनी 160 ए इन्दौर रोड, उज्जैन (म.प्र.)

41 मोहम्मद अर्शी शेख आ. श्री मो. सादी कशेख , 3- ए साईनाथ कालोनी, बड़वानी (म.प्र .) 42 श्री जुबेर इकबाल आ. श्री ख्वाजा इकबाल अहमद, 87 अशोक बिहार, भोपाल (म.प्र. ) 43 श्री दिलीप माले , म.नं. 8 वार्ड 19 , एम. जी. नगर, नेपानगर, बुरहानपुर (म.प्र.) 20.09.2016 18/4832'अ' 05.12.2016 34/4903 'अ' 27.08.2016 02/5026 'अ' 17.10.2016 28/5116 'अ'

28/5124 'अ' 05.05.2016 कुरीति के कारण

02.11.2016 28/5162'अ' 17.04.2017 11/5281 'अ' 05.02.2017

20/5340 'अ' 20.03.2017 18/5366 'अ' 31.05.2016 28/5384'अ' 23.11.2016 18/5423 'अ' 22.12.2016 40/5508 'अ' 10.07.2017

28/5001 'अ' 31.07.2017 41/5548 'अ' [भाग 1 5846

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

कार्यालय, कलेक्टर जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 सितम्बर 2017

क्रमांक 74/2017 बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं संकेत भोंडवे कलेक्टर, जिला उज्जैन, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन करता हूँ:-

//जिला स्तरीय सतर्कता समिति उज्जैन //"

अध्यक्ष 1

कलेक्टर / अपर कलेक्टर

सदस्य 2

1. पुलिस अधीक्षक, उज्जैन

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत उज्जैन

सदस्य 3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग

शासकीय सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनित (तीन सदस्य)

सदस्य 1. श्री बंसतीलाल पंवार, निवासी 85 आर्यसमाज मार्ग उज्जैन

सदस्य 2. श्री नरेन्द्र केथवास , निवासी 203 आजादपुरा माताजी मंदिर के पास बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन

3 अशासकीय सदस्य अ.जा./अ.ज.जा. जिला के (तीन सदस्य)

सदस्य 3. श्री महेशचन्द्र लुहान, निवासी 40/5, जीवाजीगंज थाने के सामने नामदारपुरा उज्जैन

सदस्य 1. श्री प्रहलाद यादव , लोकमान्य तिलक गेट के सामने नीलगंगा उज्जैन

सदस्य 2. श्री अशोक शर्मा, 14 , नीलगंगा कब्रिस्तान के सामने उज्जैन

4 सामाजिक कार्यकर्ता (दो सदस्य)

सदस्य 1. जिला लीड बैंक अधिकारी (एल.डी.एम. ) बैंक ऑफ इण्डिया उज्जैन

5 वित्तीय एवं ऋण स्थापनाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य)

// उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड उज्जैन //

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन (सभापति)

अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)

1 . श्री राजेश कुमार पिता श्री स्व. जमनालाल सोलंकी

निवासी, 6/10 जवाहर नगर नानाखेडा उज्जैन मो. 9425094089

2. श्री नाथुलाल पिता श्री भेराजी गुजराती , निवासी ग्राम तालोद

3. श्री शोभाराम पिता बगदीराम निवासी ग्राम छायन तहसील उज्जैन 1 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो ओर उन्हे अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो ।

श्री गणेश पिता श्री चुन्नीलाल धाकड

2 अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय 1 . दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता ।

निवासी 166 , ई. मुनीनगर उज्जैन, मो. नं. 9630155301 2. श्री बाबूलाल पिता श्री भागीरथजी चौहान निवासी 305 , संजय नगर नानाखेडा उज्जैन

1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत उज्जैन

2 . परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. उज्जैन

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जनपद पंचायत उज्जैन 3 अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकितं ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय /सदस्य ।

3.

शाखा प्रबंधक को-ऑपरेटिव बैंक शाखा उज्जैन

4 अनुभाग में कार्यरत एंव वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य ।

तहसीलदार , तहसील उज्जैन

5 अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो । 5847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1 अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति

1. श्री भंवरलाल पिता नंदराम सोलंकी, नि. कल्याणपुरा (अ.जा.) सदस्य

2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो ।

2. डॉ. गणपत डाबी पिता दयाराम डाबी, निवासी सूनेडा (अ.जा. ) सदस्य 9754636691

3. श्री मांगीलाल पिता भागीरथ

निवासी , झलारिया (अ.जा.जा. ) सदस्य 8305678774

1. श्री हरिकिशन पिता खानचंद मेलवाणी

निवासी, गॉधीचौक बड़नगर, सदस्य 9300764647 2. श्री राजेन्द्रसिंह पिता बनेसिंह सोलंकी

3 अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय /अशासकीय सदस्य

निवासी हरनावदा, सदस्य 9826862512

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत बड़नगर 4

2. परियोजना अधिकारी , आई.सी.डी.एस. बड़नगर

3. श्री अभयसिंह पिता भुवानसिंह, नि. बालोदालक्खा (अशासकीय) अनुभाग में कार्यरत एंव जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय / अशासकीय सदस्य

प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

शाखा बड़नगर

5 अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्वं करने वाले एक सदस्य

तहसीलदार , तहसील बड़नगर

6 अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो ।

// उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति – उपखण्ड नागदा //

1 अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी नागदा (सभापति) नामांकित व्यक्ति (सभापति)

1 . श्री गोपीलाल निर्मल, नि. चेतनपुरा नागदा मो. 9754579394 (सदस्य)

2 .

श्री अंबाराम चरेड

2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो, ओर जिन्हे अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनित किया गया हैं

3. निवासी प्रकाशनगर गली नं. 3 नागदा मो. 9827527572 (सदस्य) श्री भण्डारी प्रसाद सूर्यवंशी

निवासी बादीपुरा नागदा मो.नं. 9425458912 (सदस्य) श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, नि. गवर्मेन्ट कालोनी , बिरलाग्राम नागदा

1 .

मो.नं. 9827326707 (सदस्य)

2. श्री मदनलाल सोनी

3 अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खाचरौद (सदस्य)

निवासी जैन कॉलोनी नागदा मो.नं. 9630604911 (सदस्य) 1.

2. परियोजना अधिकारी , आई.सी.डी.एस. नागदा (सदस्य)

3. उद्यान अधीक्षक, श्रीराम कालोनी नागदा (सदस्य) 4 अनुभाग में रहने वाले तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय / अशासकीय सदस्य

शाखा प्रबंधक , को-ऑपरेटिव बैंक नागदा

5 अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य

तहसीलदार , तहसील नागदा

6 अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो । [भाग 1 5848

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

//उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड खाचरौद //

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व ) खाचरौद (सभापति )

1 अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)

1. श्री सुरेशचन्द्र लोदवाल पिता भागीरथ निवासी भोपा कालोनी खाचरौद सदस्य 9977754819

2. श्री रतनलाल उमावा पिता श्री भग्गा नि. मकान नं. 23 रावतपथ खाचरौद सदस्य 9826326106 2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो ओर जिन्हे अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनित किया गया हो ।

3. श्री सावरिया पिता श्री प्रथा

1 नि. छोटी सीतलामाता खाचरौद सदस्य 7892654512

. श्री रमेशचन्द्र नन्देडा पिता गोरधनलाल नन्देडा

निवासी लिमडावास खाचरौद सदस्य मो. 9575868026 3 अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता

2. श्री भंवरलाल पिता इन्दरमल नवलखा, नि. मकान नं. 13 लिमडावास खाचरौद सदस्य मो. 9826532170

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खाचरौद (सदस्य) 4

परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास खाचरौद (सदस्य).

उद्यान अधीक्षक, ग्राम कंचनखेडी (सदस्य)

अनुभाग में रहने वाले तथा जिला 1 . दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण 2. विकास से संबंधित 3. शासकीय/ 3 . अशासकीय सदस्य

शाखा प्रबंधक , को-ऑपरेटिव बैंक

खाचरौद- सदस्य

5 अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य

तहसीलदार , तहसील खाचरौद

6 अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो ।

//उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड महिदपुर//

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) महिदपुर (सभापति)

1 अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)

श्री जगदीश पिता राधेश्याम पंवार, निवासी जगोटी

श्री भगवतीलाल पिता कालूजी भांभी, निवासी गेलाखेडी

श्री फकीरचंद पिता पिरूलाल , निवासी रामलीला मैदान महिदपुर 2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 1 . तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास 2. करते हो , ओर जिन्हे अनुविभागीय 3. दण्डाधिकारी ने मनोनित किया गया हो ।

श्री मोहनलाल पिता भंवरलाल शर्मा, निवासी नारायण

श्री सुनील पिता कंवरलाल जैन, निवासी इन्दौख

3 अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय 1 . दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो 2. सामाजिक कार्यकर्ता

4 एक महिला प्रतिनिधि

1. श्रीमती चंचल पति शैलेन्द्र उदीवाल , निवासी गाँधी गली नं. 02 महिदपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत महिदपुर (सदस्य)

2 . परियोजना अधिकारी , आई.सी.डी.एस. महिदपुर (सदस्य)

3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , महिदपुर

5 अनुभाग में रहने वाले जिला दण्डाधिकारी 1 . द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित 3 शासकीय / अशासकीय सदस्य

प्रबंधक , को-ऑपरेटिव बैंक

शाखा महिदपुर

6 अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य

तहसीलदार, महिदपुर

अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो । 5849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

// उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - तराना //

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तराना (सभापति)

1 अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)

1 . श्री कैलाश चौहान पिता नारायण , निवासी खेडा चितावल्या- सदस्य

श्री मेहरबानसिंह राठौर पिता सिद्धनाथ, ग्राम सादबा सदस्य

श्री मदनलाल चौराहा पिता गणपतलाल, नि. ग्राम दुधली सदस्य 2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास 2. करते हो, ओर जिन्हे अनुविभागीय 3 . दण्डाधिकारी ने मनोनित किया गया हो ।

1. श्री अशोक वक्त पिता श्री दुर्गाशंकर शर्मा वक्त

निवासी काजी चौक ब्राह्मण गली तराना सदस्य

4 अनुभाग में रहने वाले तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता.

2. श्री दुलीचंद पंजाबी पिता मोहनदास , निवासी तराना - सदस्य

1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत तराना

2. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास तराना 3 अनुभाग में रहने वाले जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित 3 शासकीय / अशासकीय सदस्य 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि विभाग तराना

प्रबंधक जिला सहकारी कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंक

शाखा तराना

5 अनुभाग में कार्यरत एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य

तहसीलदार , तहसील तराना

6 अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो ।

// उप खण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति - उपखण्ड घटिटया //

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) अनुभाग घट्टिया (सभापति) 1 अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति (सभापति)

1 . श्री जुझारसिंह पिता रूगनाथजी, नि. ग्राम धन्नाखेडी (अ.जा.) सदस्य

2. श्री संजय पिता गल्लाजी, निवासी ग्राम बिछडोद (अ.जा. ) सदस्य

3 . श्री रंजीत परमार , निवासी ग्राम सोड़ग (अ.जा.) सदस्य 2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के तीन सदस्य जो उसी अनुभाग में निवास करते हो ओर उन्हे अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने मनोनित किया हो ।

3अनुभाग में रहने वाले जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री प्रतापसिंह पिता तोलाराम आंजना, निवासी ग्राम ढाबला गौरी, सदस्य, सामान्य

2. श्री मुकेश पिता सत्यनारायण रावल, नि. जलवा सदस्य, सामान्य

1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत उज्जैन

2. परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. घट्टिया

4 अनुभाग में रहने वाले एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबंधित तीन शासकीय/ अशासकीय सदस्य

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि विभाग घट्टिया 3 .

प्रबंधक जिला सहकारी कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंक शाखा घट्टिया 5 अनुभाग में कार्यरत एंव वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य ।

तहसीलदार, तहसील घट्टिया

6 अधिनियम की धारा 10 में उल्लेख किया गया एक शासकीय अधिकारी जो अनुविभाग में कार्यरत हो । 5850

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

प. क्र. 1723- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के हरदुआ सब- माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.500

(3) जरमई 174

(2) सेमरिया

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हरदुआ सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

म. प्र. कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना,

प. क्र. 1725- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के खारा सब - माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरणः

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 6.000 (2) सेमरिया

(1) रीवा

(3) पुरवा 319

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6) खास सब - माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.

प. क्र. 1727- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़‌ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के हरदुआ सब - माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्वी 5851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) 4.000 (1) रीवा

(2) सेमरिया हरदुआ 580

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) हरदुआ सब- माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म.प्र.

प. प्रॠ 1:729- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमिः की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के झलवार सब - माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारक 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 5.000

(3) झलवार 187

(2) सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) झलवार सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.

प. क्र. 1731 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के खारा सब- माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में कीजा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 5.500 (2) सेमरिया

(3) खारा 109

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) खारा सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.

प. क्र. 17/33 -प्रशा. - भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में आर्जित भूमि कमी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पाडुनै कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 5852

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

[भाग 1 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के लैनवधरी सब- माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 6.500

(3) तिघरा 224

(2) सेमरिया

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

लैनवधरी सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.

प. क्र. 1735 -प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के लैनवधारी सब - माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा

(4) 7.500 सेमरिया (2) (3) लैनवधरी 571

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) लैनवधरी सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना,

म. प्र .

प. क्र. 1737-प्रशा. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के बड़ागांव सब - माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

बहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 6.000

(3) बडागांव 367

(1) रीवा

(2) सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना,

(6) बडागांव सब-माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

म. प्र.

प. क्र. 1739- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4) मों अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पा‌ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 5853 भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

14 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के झलवार सब- माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(5)

(2)

(4) 5.000

(1) रीवा

कुम्हरा 69

सेमरिया

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.

(6) झलवार सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1:741- प्रशा.- भू- अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के बड़ागांव सब - माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं। इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (3) बेला 395

(4) 5.500

(2) सोमरिया

(1) रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.

बड़ागांव सब - माइनर नं. 1 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1743-प्रशा. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 1% की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के बघरा सब- माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछितः हैं। इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(2)

5.000

(3) बघरा 399

(1) रीवा सेमरिया

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, (म. प्र.)

(6) बघरा सब-माइनर नं. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1745- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) माँ अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

5854

अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4)

5.000

धोबखरा 298

(1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4.के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा, ( म. प्र. )

प. क्र. 1:747- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.500

(3) किटहा 85

(1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा, ( म. प्र.)

प. क्र. 1749 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 9.000 (1) रीवा

जोगिनहाई-214 (3)

रायपुर कर्चुलियान . (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा , ( म. प्र. ).

बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8 नहर निर्माण कार्य हेतु. (6)

प. क्र. 1751 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धाराश 1:1 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लियो प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्वी 5855

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भामा 1]

में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1) (2)

2.500

रघुराजगढ़ -574

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र. )

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के नहर निर्माण हेतु .

प. क्र. 1753- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुत्ती नहर के चन्देह माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) (2)

0.500

(3) नवागांव कोठार-311.

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 एवं 7 के नहर निर्माण हेतुः मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, घी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 4 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 25- अ-82- वर्ष 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सम् 20/13) की धारा 11 काही उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं किंसाज्य शासन; इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों कार प्रयोग करने के रिलाये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

पन्ना

पहाडीखेरा निजी भूमि रकबा 0.063 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है.

कुल रकबा 0.063 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

जल संसाधन संभाग, पन्ना

पहाड़ीखेरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य ग्राम पहाडीखेस ( 2 ) भूमिः कामः नाकाला ( प्लान ) जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5856

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

रा. प्र. क्र. -04- अ-82-2017-2018-भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात शा. 2 ए. भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत कृषि उपज मण्डी समिति अमरवाड़ा के अंतर्गत नगर ग्राम- राबराकला हर्रई में उप मण्डी की स्थापना के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित हैं. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में कृषि उपज मण्डी समिति अमरवाड़ा के अंतर्गत उपमण्डी की स्थापना के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

क्रय किये

खसरा

योजना जिसके

क्रय की जाने

नगर/ग्राम

जिला तहसील

जाने वाला

नम्बर

वाली प्रस्तावित

लिये भूमि क्रय

प्रस्तावित

की जाना

भूमि के भूमि

प्रस्तावित है.

रकबा

स्वामी का नाम

(हेक्टेयर में)

एवं पता

(6)

(7)

(5)

(3)

(4)

(1)

174/6

कृषि उपज मण्डी समिति

02.023

(2) हर्रई

सुनिता बाई पति

छिन्दवाड़ा

नगर ग्राम - राबराकला,

अमरवाड़ा के अंतर्गत

लक्ष्मीनार आदिवासी

हर्रई, प. ह. नं. -48

ग्राम- राबराकला हर्रई में रा. नि. मां-हर्रई. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

उपमण्डीकी स्थापना के

लिये निजी भूमि के

सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये.

02.023 हेक्टेयर

कुल योग ..

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है. में क्र. 10759-भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखितः वर्जित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. सज्यः शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासनःऔर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रायोगा करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)-101-2016- एमपीएस 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

5857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांशः प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने

नगर/ ग्राम

तहसील

जिला

भूमि लगभग

वाली प्रस्तावित क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(3)

(4)

रकबा 12.518

ग्राम-नीलकंठीकला

(2) चाँद

(1) छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

फ.ह.नं. -48,

उपरोक्त भूमि

ब. नं. -151,

रा.नि.मं.-चाँद पर आने वाली

परिसंपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमिअर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के पुनर्व्यवस्थापन में उचित

सार्वजनिक प्रयोजन प्रतिकर और पारदर्शिता का

का वर्णन अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा. के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर सेनिकलने वाली माईनर/सब- माईंनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूबना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान )का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदस भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10/60 -भू- अजीन - 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णितः भूमि कहीं, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्यः शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

5858

पुनर्व्यवस्थापन में उत्चित प्रतिकर और पारदर्शिताका अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासान, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन , पुनर्खासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्याबश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघातः निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशितः नहीं किया जा रहा हैं. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण कसामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

31. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने तहसील नगर/ग्राम

जिला

वाली प्रस्तावित

भूमिलगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

रकबा 0.972 छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम- उमरहर

हेक्टेयर एवं

पाह.नं. -41,

क. नं.-23,

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

सा.नि.मं. -छिन्दवाड़ा

परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमिअर्जन, पुनर्वासन और

प्रतिकर और पारदर्शिता का

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

पुनर्व्यवस्थापन में उचित अधिकार अधिनियम, 2013 (5)

(6) भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के से निकलने वाली माईनर/सब- माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पार भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालाय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान )का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तनः परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने बाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, फेंका व्ययवर्तन पस्यिोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्तिा अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5859

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

क्र. 10761 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कस्ता है.

2. चूंक्रि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भौपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन बृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूफ मों क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण कसामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) छिन्दवाड़ा

(2) चौरई

प.ह.नं. - 39,

(3) ग्राम-झिलमिली, ब. नं .-110, (4) रकबा 03.672 हेक्टेयर एवं रा.नि.मं. -चौरई उपरोक्त भूमि पर आने वाली

परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ फर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) आर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5860

क्र. 10762- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एत‌द्धारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासना और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2016- एमपीएस 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्यायन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासना और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लग्गू होंगे:-

भूमिका वर्णन

अर्जित की जाने जिला

नगर/ग्राम

तहसील

वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4) (1)

छिन्दवाड़ा

(2) चाँद

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -33,

उपरोक्त भूमि

ब. नं.-152,

(3) ग्राम -नीलकंठीखुर्द रा.नि.मं. -चॉद,

रकबा 03.665 पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई,

जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ वह भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5861

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

क्र. 10763 - भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत्तएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्धारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूम्मि आर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताका अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारअधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

उपरोक्त भूमि पर आने वाली

ग्राम- भाजीपानीकला, प.ह.नं. -68, ब. नं. -427, रा.नि.मं. -छिन्दवाड़ा

रकबा 03.176 हेक्टेयर एवं परिसंपत्तियां.

अनुसूची

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ फर भी देखा जा सकता है.

(3) आर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यषवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के आंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5862

क्र. 10764- भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुतर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोमाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएका उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नाहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनब्बीवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(1)

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम सोनापिफ्री,

प.ह.नं. -38, ब. नं.-522, रा.नि.मं. -छिन्दवाड़ा. (3)

रकबा 01.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताका अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) आर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तीन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवतीन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 10765- भू- अर्जन - 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णितः भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएक भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अत्तएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि आजीन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि आर्जन कहीं अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययान से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कें सारांश प्रकाशित कसाये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनः में जाचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूषि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिल्ला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

रकबा 03.729 (2) चाँद

छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम-खापाकली, पा.ह.नं. -41, ब. नं. -94, स.नि.मं.-चॉद.

(4) हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तना परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यापवर्तन परियोजाना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5864

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्र. 10766- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एत‌द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुत्तर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)-101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाणात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक सम्माघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण कसामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2) चाँद

जिम्न्दाबाड़ा

प.ह.नं. -32,

(3) ग्राम-परसगांवसर्ग, ब. नं. -268, शा.नि.मं. -चॉद.

(4) रकबा 02.948 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-चौरई,

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने बाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान )का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यापवर्तन परियोजना नहर संभाग हिसांगाना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंचा व्यपवर्तन परियोजना दांबी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के ससंबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5865

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

क्र. 10767-भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णितः भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है . अतएव भूमि आर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुत्तर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जाला संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875 , भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएक उपरोक्त के दृष्टिगत आनंदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी याह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्यायन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगी:-

भूमि का काबीन

तहसील नगर/ग्राम

जिल्ला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

रकबा 0.432 छिन्नाद्या छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

उपरोक्त भूमि घर आने वाली

ग्राम- धमनियार, प.ह.नं. -57, ब. नं. -281 , रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा.

परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिंदवाड़ा,

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत धमनिया वितरक मुख्य से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.mic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दव्याड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) आर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान )का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली अल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभागा सिंगाना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में अतक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5866

क्र. 10768-भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत्तएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुत्तर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्त्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि आर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक सम्मान्धात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कें सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

काली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टर में) (2)

(4) (1)

रकबा 01.701 छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम- जटामा

हेक्टेयर एवं

पाह.नं.-42,

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

(3) नं-184, रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा.

परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

पोंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ फर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने बाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सम्मक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

क्र. 10769-भू- अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमिःकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतएक भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासत, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुतव्यीनास्थाषन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाजात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में ल्मसू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) चाँद

छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम- निशानजानोजी, प.ह.नं. -49, ब. नं.-150, सा.नि.मं. -चाँद.

(4) रकबा 04.272 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईंनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अजित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तना पस्यिोजाना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , फेंक व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- आर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5868

[भाग 1 क्र. 10770- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएक उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित हैं भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवाणापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

भूमि लगभग

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)

(2) चॉद

रकबा 08.168 छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

फ.ह.नं. -22,

उपरोक्त भूमि

ब. नं.-195,

पर आने वाली

(3) ग्राम- बांकानागनपुर रा.नि.मं. -चॉद.

परिसंपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-चौरई,

जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

आर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ फर भी देखा जा सकता है.

(3) आर्जित कही जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंचा व्यापवतीन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) आजित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के आंदर भू- आजीन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

क्र. 10771 - भू- अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएक उपयोक्ता के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के आंतर्गत, भूमि आजर्जीना की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याकन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थावान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

भूमिलगभग

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

रकबा 01.253 (2) चौरई ग्राम- सिहोरामाल

छिन्द‌वाड़ा

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -40,

ब. नं.-290,

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

रा.नि.मं. -चौरई.

परिसंपत्तियां .

अनुसूची

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-चौरई,

जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ फर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने बाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) उसर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान )का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन पशियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने बाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यापवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन कित्ये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5870

क्र. 10772 - भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णितः भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, क्ल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)-101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक सम्माघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि कावर्णन

अर्जित की जाने

नगर/ग्राम

जिला तहसील

वाली प्रस्तावित

भूमिलगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

रकबा 01.674 छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा ग्राम- खमरा

प.ह.नां. -57,

हेक्टेयर एवं

क. नं.-90,

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-छिन्दवाड़ा,

जिला छिन्दवाड़ा.

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

रा.नि.मं. -छिन्दवाड़ा.

परिसंपत्तियां.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत धमनिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने बाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1]

5871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्र. 10773- भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताका अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वणीन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

(1)

अर्जित की जाने बाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

रकबा 05.406 छिन्दवाड़ा

ग्राम - मुड़ियाखेड़ा,

(2) चाँद

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -32,

ब. नं. -230,

रा.नि.मं.-चॉद. परआने वाली

उपरोक्तभूमि परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी ,

तहसील-चौरई,

जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) आर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीया अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षणा , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

((7) आर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5872

क्र. 10774- भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुत्तर्व्यवस्थापन में उचित प्रक्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लक्ष्यूहोंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

(1)

ग्राम-बम्हनीतुरा ,

(2) चाँद

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं.-32,

ब. नं. - 112,

रा.नि.मं. -चॉद.

रकबा 05.055 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-चौरई,

जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कश्यर्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान )का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तना परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीया अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5873

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

क्र. 10775- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एत‌द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 कोआंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू- अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनार्व्यवस्थापन में उचित प्राप्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लामू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने बाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

ग्राम-कोढरखापा,

चाँद (3)

(1) छिन्दवाड़ा

प.ह.नं.-32,

बा. नं.-34,

शा.नि.मं. -चॉद.

(4) रकबा 0.972 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-चौरई,

जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान )का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यापावर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, फेंचर व्यापावर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5874

क्र. 10776- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एत‌द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताका अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकताकी दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

रकबा-03.690

ग्राम-नौलाझिर

चॉद

छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं.-32,

उपरोक्त भूमि

ब. नं.-146,

पर आने वाली

सा.नि.मं.-चॉद.

परिसंपत्तियां.

अर्जित की जाने वाली भूमिअर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-चौरई,

जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ काए भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षणा कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) आर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भीं किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यापवर्तन परियोजाना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

क्र. 10777- भू- अर्जन - 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताका अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएक उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि आर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि आर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस सांबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासना और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने जिला ताहसतील

बाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

रकबा 0.540 छिन्दवाड़ा ग्राम- सांख

छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -42,

ब. नं. -544,

उपरोक्त भूमि

घर आने वाली

रा.नि.मं. -छिन्दवाड़ा.

परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता का

प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन प्राधिकृत अधिकारी (5) अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत

(6) भू-अर्जन अधिकारी,

तहसील-छिन्दवाड़ा

जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/साक माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) सर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईटhttp://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भीं किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षणा अनुविभागीय अधिकारी , केंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के आंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5876

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017 .

[भाग 1 क्र. 10778- भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2016- एमपीएस 31-1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूफ में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययान से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लम्मू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)

(3)

रकबा 01.468 छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम-कुहिया ,

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -67,

ब. नं. -70,

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

रा.नि.मं. -छिन्दवाड़ा.

परिसंपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा

जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजाना के दायी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/साक माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, केंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के आंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

5877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्र. 10829- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में उल्लेखित वर्णितः भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्‌द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृता करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभा भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएक उपरोक्त के दृष्टिगता आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूया में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की आआवश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निधारिणा अध्यावन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक सम्माघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-आर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रस्वशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

अ इस संकेक्षा में हन्यक शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासना और पुतान्धीवस्वायला मेंमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णीन

ताहसील

जिला

नगर/ग्राम

भूमि लगभग

आर्जित की जाने वाली प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (12) छिन्दवाड़ा

किम्वल्यास

शासकीय भूमि पार आने वाली

परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम -जम्होडीकण्डा युद्ध.नं. -42, का. नं. -186, सा.नि.मं.-

छिन्दवाड़ा-1

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अधिग्रहण किये जानों के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

(2) अर्जित कही जानों काली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.in एवं म. प्र. शासन, राावस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(E) अजिीत की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नकाशे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय, कालोक्टर ( भू- आर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(৬) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नवशे (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( सहकस्व ) , अहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(15) अजित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नकाशा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यांत्री, पेंचा व्यापावातील पस्यियोजना बॉषा जल सांस्थान संभाग क्रमांक-1 , चौगई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नावाला (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, फेंका व्यपवर्तन परियोजना मिसूरी बांध उपसंभाग क्रमांक-1 , सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली अल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-आर्जन किये जाने के सांबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के सामक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5878

क्र. 10830- भू- अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धास 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पास्दर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2016- एपीएस- 31-1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अत्तएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 कोअंतर्गत, भूमि अजीन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघातः निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू- अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण कसामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितः प्रतिकर औश पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंधा उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(1)

(2)

छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम-मोहगांव,

छिन्दनाला

पा.ह.नं. -41 ,

(6) निजी एवं आबादी भूमि पर स्थित मकानों के अधिग्रहण के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित (हेक्टेयर में) (4) निजी एवं आबादी भूमि में आने वाली परिसंपत्तियां.

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

नं.-490,

सा.नि.मं.-

छिन्दवाड़ा-1

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भभी देखा जा सकता है.

(6) अर्जित नही जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निशीक्षाणा कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित कही जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तीन परियोजना बांध जल संसाधान संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षणः अनुविभागीय अधिकारी, पोंक व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-1 , सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-आर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जो. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवः भाग 1 ]

5879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. 10234- भू- अर्जन -2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णितः भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमिकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता हैं , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :-

अनुसूची

(1)) भूमि का वर्णन

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम ग्राम बंधानी , प.ह.न. -56, ब.न.- 188, रा.नि.मं -पौनार.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 10.397 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

((1))

0.049

44

0.080

45/6

0.401

228/2

45/1

0.202

45/5

01.213

45/2

0.239

0.050

228/1

0.809

45/3

328/3

0.135

45/4

0.517

229/2

01.653

229/4

0.430

0.227

223

0.040

417

0.020

446

0.202

229/1

0.040

229/3

(1)

(2)

0.239

45/7

228/4

0.101

256/1

0.400

251/3

0.070

0.150

454/3

451

0.025

0.809

229/5

426/5

0.052

246/2

0.113

426/2

0.090

0.184

248

253

01.307

0.078

432/3

432/1

0.165

447

0.065

0.032

445

0.210

452

योग 10.397 हेक्टयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बंधानी जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमिः का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- अमस्वाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित्त प्रस्तावित भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षाग, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधान संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

5880

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमिके नक्शा (प्लान) एवं प्रकरणका निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालाय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवः कार्यालय, कलेक्टर, जिला छत्तरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छत्तरपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

प्रा क्र. 03--82-भू-अर्जन - 14-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पदः (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कौं सार्बजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमिः की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(11 ) भूम्मि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- राजनगर

((ग) नगर/ग्राम- गंज ( द्वितीय पूरक)

((घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.049 हेक्टर.

रखाफाशा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.090

442/1/1

0.140

442/2/1

0.050

448/1

0.025

447/1/1

0.025

447/2/1

0.100

449/1/1

0.020

449/12/2

0.050

466/1

467/1

0.038

0.050

470/1

(1)

(2)

0.060

471/1

474/1

0.115

0.090

418/1

0.096

478/1

0.100

479/1

कुल योग .. 1.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-ललितपुर- सिगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिक कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नींचे दी गई अनुसूची के पदः (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के फद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन- निजी भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(मा) ग्राम- रावतपुरा

(घ) अर्जित क्षेत्रफल-2.37 हेक्टेयर .

प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

560

0.04

0.02

334

0.15

333 भाग 1]

5881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

(2) (1)

0.07 561

0:01 562

540

0.08

0.04 515

0.08 516

0.01 508

0:01 507

0.01 509

0.04 510

520

0.14

0.01 500

504

0.01

0.04 505

0.01 506

0.01 499

0.09 503

0.01 472

0.09 423

0.04 464

0.04 465

466

0.01

0.06 564

0.03 565

0.08 539

0.02 538

0:09 461

0.01 566/min 2, 566/ min 1,

0.20 330

0.04 328

0:02 467

0.02 518

517

0.01

0.19 460

308

0.47 301

0.01 कुआ 175

0.01 कुआ

0.04 289/1 , 289/2, 289/3

0.01 300/1, 300/2

कुल प्रभावित सर्वे नं

2.37 45कुल रकबा :

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.- खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत गंधारी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13- अ-82-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जनः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन निजी भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम- लरायटा

(घ) अर्जित क्षेत्रफल-3.92 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.04

589

0.01

592

0.01

588

0.08

590

0.04

637

651

0.01

649

0.01

0.03

654

0.17

664

636

0.15

650

0.20

0.15

670

0.11

406

0.01

405

399

0.05 5882

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

(2) (1)

0.21 404

0.10 655

422

0.05

0.11 672

0.06 673

0.12 667

0.03 638/1, 638/2

0.01 663

0:13 424

423

0.17

0.02 661

0.11 580

591

0:07 577

0.12

0.01 581

0.13 582

0.08 583

0.09 584

0.01 215

0.02 194

0.08 191

0.03 184

0.07 187

0.08 195

0.06 186

0:06 360

0.06 333

0.02 332

337

0.02

0.11 207

0.12 216

0.11 294

0:15 370

0.01 366

351

0.01 353

0.04

0.17 407

कुल प्रभावितः सर्वे नं 53कुल प्रभावित रकवा : 3.92 (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है .- खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत फुलरा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 10- अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- जोबट

(ग ) ग्राम- कन्दा

(घ) अर्जित रकबा-हेक्टेयर.

अर्जित की जाने बाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

6.764

कुल रकबा 12.631

5.867

(3)

(2)

(1)

सिंचित

असिंचित

खसरा क्रं.

कुल रकबा

(3)

(4) (2)

(1)

0.000

0.343

551/1

0.343

0.127 0.000

0.127

551/2

0.325

0.000

0.325

552

0.000

0.014

555

0.014

0.299

0.299 0.000

554

0.382

558

0.000

0.382 भाग 1

5883

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2017

(2)

(3)

(4) (1)

0.155 0.155

0.000

559

0.005

0.005

0.000

613

0.163

0:163 612

0.000

0.072

0.072

561/2

0.000

0.041

01041

0.000

617

0:497

0.497

610/3

0.000

0.075 0.000

0.075

610/2

0.001

0.001

0.000

610/1

0.339

0.000

609/2

0.308

0.308

609/1

0.000

0.290

0.290 606/2

606/1

0.316

0.316

0.063

0.063 0.000

561/1

0:019 594

0.000

0.019

1:017

1.017

0.000

603

0.686 0.000

602

0.686

0.000

0.071 0:071

601

0.500

0.500 648/पैकी-2 0:000

0.000

0.016

0.016 646

0.132

0.000

0.132 648/पैकी-3

0.552

0.000

0.552 1015

0.008 0.000

0.008

1112

0.000

0.288 1012

0:288

01387

0.387 1010

0.000

0.505 1129

0.505

0.000

0.447

0.447 1130

0.000

0.069 0.069

1136

0.000

0.190 0.190

1137

0.120

0.000

1135

0.120

0.000

0.551 1134

0.551

0.000

0.589 1139

0.589

0.000

0.276 1138

0276

0.066

0.000

1163

0.066

0.000

0.144

0.144 1161

0.114 1162

0.000

0.114

0.243

0.000

1160

0.243

0.000

0.152 1064

0.152

0.117 0.117

0.000

1165

0.000

0.031 934

01031

(1)

(2)

(3)

(4)

0.057 1168

0.057

0.207

0.000

0.207 1169

1170

0.235

0.235 0.000

0.064 1172

0.000

0.064

0.445 0.000

0.445

1174

0.000

0.121

0.1.21 1196

0.243 1177

0.000

0.243

0.134 0.000

0.134

1178/पैकी-1

0.010 0.000

0.010

1178/पैकी-2 0.339

0.010 0.000

0.010

1178/पैकी-3

6.764

5.867

12.631 योग.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-"छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु".

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील-जोबट

(ग) ग्राम- देहदला

(घ) अर्जित रकबा-हैक्टेयर.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में)

सिंचित

असिंचित

कुल रकबा

5.341

2.532

2.809

खसरा क्रं . सिंचित

असिंचित कुल एकबा

(4)

(3)

(1) (2)

0.000

0.038

0.038 86/1

0.020

0.000

86/2

0.020 5884

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

(2)

(1)

(3)

0.000

0:215

85/मिन -1

0.000

0.020 85/मिन-2

0.010

0.000

107/1 /मिन -3

0.010

0.000

107/1/मिन-5

0.010

0.000

107/1/मिन-10

0:000

0:010 107/1/मिन-16

0.006 107/1/मिन-17 0.000

0.000 161

0:237

01023

163

162/मिन-1 01490

0.010 162/मिन-2 0:000

0.010

0.000

162/मिन-3

0:000

0.010 162/मिन-4

0.020

01000

162/मिन-5

0.010

0.000

162/मिन-6

0.000

0.010 162/मिन-7

0.221

0.000 160

0.000

0.070

159

0.000

0.672

158

0.009

0.000

168

0.000

0.265

155

0.000 156

0:318

0.000

0.260

151

0.046 150

0.059

0.000

149

0.001

0.000

152

0.283 148

0.000

0.051 286

0.081

0.000

2/87

0.311 288

0.072

0.000

289

0.000

0.126 304

0.138 303

0.271 302

0000

0.366 301

0.000

0.479 299

0.083 300

2.352

2.809

योग .

(4)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर - धार नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु".

0.215

0.020

0.010

0.010

0.010

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर- धार के कार्यालय में किया जा सकता है .

0.010

0.006

0.237

0.023

01490

0.010

0.010

प्र.क्र. 13- अ-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है किउक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

0.010

0.020

अनुसूची

0.010

(1) भूमि का वर्णन-

0.010

0.221

(क) जिला-अलीराजपुर

0.070

(ख) तहसील-जोबट

0.672

(ग) ग्राम-देगांव

0.009

(घ) अर्जित रकबा-हैक्टेयर.

0.265

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

0.318

0.260

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा 0.046

16.391

13.057

3.334

0.059

0.001

सिंचित

खसस क्रं.

असिंचित

कुल रकबा 0.283

(1)

(2)

(3)

(4) 0.051

0.626

493

0.000

0.626 0.081

492

0.026

0.026

0.000

0.311

0.000

0.155

0.155 494

0.072

0.126

516

0.101

0.000

0.101

0.138

0.000

515

0.548

0.548 0.271

514

0.323

0.323

0.000

0.366

0.501

0.501 513

0.000

0.479

0.221 510

0.221

0.000

0.083

0.417 528

0.000

0.417

5.341 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1]

(2)

(4) (1)

(3)

0.012 529

0.012

0.006

0.006 0.000

530/मिन-1

0.000

0.056

0:056 377

1.210 0.000

1.210

373/मिन-1

0.010 0.000

0.010

373/मिन-2

0.000

0.010

0:010 373/मिन-4

0.010 0.000

0.010

373/मिन-5

0.020

0.020

0.000

37/3/मिन-6

0.020

0.020

0.000

373/मिन-8

0.010

0.010 373/मिन-9

0.010

0.010 0.000

373/मिन-10

0:173 374

0.000

0.173

0.533 368

0.000

0.533

0.000

0.489

0.489 370

0.089 0.000

0.089

371

0.038 0.038

0.000

353/2

0.565

0.565 365/मिन-1

0:558

0.000

352/5

0558

352/4

0.000

0.491 0.491

0.000

0.048 0.048

351/1

0.062 0.000

0.062

351/2

0.523

0.523

0.000

335/1

0.130 0.000

0.130

335/2

0.767 334

0767

0.000

0.002

0.002 317

0.000

01289

0.289 318

01000

0.159 0.159

319/1

0.490 0.490

319/2

0.091

0.091 333/1

0.043

0.043 333/2

0.000

0.002 0.000

0:002

0.893

0.893 322

0.000

5885

(4) (1)

(2)

(3)

323/2

0.000

0.154

0.154

0.000

0.706

0.706 321

0.000

0.575

0.575 324/1

324/2

0.000

0.156

0.156 0.000

0.229

0.229 314

0.000

0.067 343

0.067

345/4

0.111

0.000

0.111 0.000

0.250

0.250 369/1

0.000

0.730

0.730 369/2

0.002 0.000

0.002

366/2/मिन-1

0.000

362

0.149

0.149

0.859 0.000

363

0.859

0.485 364

0.485

0.000

0.000

0.231 353/1

0.231

0.000

0.054

0.054 345/3

0.000

0.196 345/1

0.196

0.213

0.213 0.000

347

0.113

0.113

348/2

0.000

0.000

0.083

348/1

0.083 0.226

0.226 336

0.000

0.075

0.075 332

0.000

13.057

16.391 3.334

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेल्वे लाईन कायी हेतु".

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बडदोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर - धारके कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5886

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्र. 6475- रीडर - भू-अर्जन - 2017- कलेक्टर- रा.प्र.क्र.-243-अ- 82-16-17-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1 ) मेंमें वर्णितः भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासना और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिंकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित्ता संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम-सेगांवा

(घ) क्षेत्रफल-11.680 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नंबर

((हे. मेंो)

(2)

(1)

2/1

0..108

4/2

0.475

0.150

01.135

5/2

0.175

5/3

01.150

12/1

01115

12/2

01.130

12/3 पैकि

01.155

12/4

01245

12/5क, 13

0165

15/3

01.175

15/4/1

15/4/2

01.175

0.020

18/2, 19

01230

20/2

01.170

21/1 पैकि

0.135

21/1/1 पैकि

(2)

(1)

0.600

22/3, 22/5, 22/8

0.310

22/4/1, 22/7

0.025

22/4/2

0.185

23, 25, 26, 27/1 पैकि

0.057

24/1

0.299

24/4, 24/5, 24/6 पैकि

01350

47/3, 48/3

49/2

0.165

01050

49/3

0.025

52/10, 53/12

0.060

53/10, 53/13

11395

54/2, 54/3

54/4

0.140

0.110

59/2

59/4

0.110

59/5

0.190

0.405

60/1

02195

60/2

0.360

60/5

0.260

60/6

0185

60/7

0.210

61/4, 61/5

61/10

0.040

0:060

61/12, 61/3

0.099

62/5

62/6

0.099

62/7

0:099

01059

7/3/14

73/17

0.043

73/19

0.023

73/20

01023

01690

7713, 79/4, 7915

0:055

80/3

0305

82/3, 83/1 5887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.030

82/7, 83/2

0.375

82/9

94/2

0.060

0.028

94/4

0.028

94/5

0.360

98/1

0.235

98/2

0.375

99/1, 100/1

योग .. 11.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजनः- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़वानी वितरण शाखा एवं उसकी कसरावद माइनर, सेगांवा माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) समूचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 6476-रीडर- भू- अर्जन-2017 कलेक्टर - रा.प्र.क्र. - 244-अ- 82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग) ग्राम- कस्बा बड़वानी

(घ) क्षेत्रफल-12.227 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

0.137

5/1, 7/2

7/1

0.315

0.140

7/5, 7/6

0.060

9/1, 9/9

0.180

9/2, 9/3

0.178

9/4, 9/5

0.270

9/7

12/1

0.242

12/3

0.246

13/1

0.056

0.085

13/2

0.405

14

16/1

0.398

16/2

0.275

0.430

18/2

0.040

20/1, 21/1

0.154

20/2 , 21/2 , 23/2

0.073

20/4, 21/4

0.093

20/5 , 21/5 , 22/1

0.089

20/6 , 21/6 , 22/2

21/7

0.080

0.097

22/3, 23/5

23/1

0.085

23/3

0.077

0.064

23/6

23/11

0.064

0.218

27/3, 27/9 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2017

5888

(2) (1)

0170 27/7, 27/8

01166 36/2, 37

43/6

0.360 43/7

0.600

0.182 45, 46/2

01235 48/3, 49, 50

01307 48/4, 48/5

0.153 48/6, 48/7

48/8

OL.109

01.105 48/10

0.040 51/2

0.226 69, 70, 71 , 72

75

01206

01270 77/1 , 77/2, 416/2

0.222 83/1

0.117 87/1, 88/4

0117 88/1

0:250 88/3, 89/2

01097 91/3

0.101 91/5

01052 97/6

9/1/8

01.105

01113 92/5

01.195 92/6

01028 93/1, 111/2

0.044 93/2, 111/7

01044 93/3, 111/8

0235 101/4, 112/1

111/9

01044 101/10

01044 112/3

01101

(2)

(1)

0.332

113, 114

0.242

115/2, 116

0.420

222/5

227/2

0.044

0.016

227/3

0.178

227/4

0.081

227/5, 228/1

0.036

227/6, 228/6

0.315

229/1, 229/3

0.202

229/5

0.024

233

234

0.068

266/2

0.186

0.024

266/4

267/3/1

0.160

0.068

267/3/2

0.020

267/5

01222

267/6

योग ... 12.227

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेड़ा माइनर व पेण्ड्रा माइनर एवं उसकी उत्पनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु, (3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11 , बड़‌वानी के कार्यालय में कार्यालयीना समय में किया जा सकता है.

(41) इस प्रारंभिक उ‌द्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्या के संबंध में हितबाद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

((55) समूचित सरकार की वैक्साईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. जायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 November 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-11-10.45.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-11-10.45.Ordinary.