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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 46]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2017- कार्तिक 26 , शक 1939
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश , (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017
क्र. ई- 1-349-2017-5- एक. श्री सिबि चक्रवर्ती एम. , भा.प्र.से. (2008) की सेवाएं 05 वर्ष की अवधि के लिए Hon'ble Shri Pon. Radhakrishnan राज्यमंत्री , भारत सरकार , Finance & Shipping के निज सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
क्र. ई- 1-356-2017-5- एक. इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-325-2017-5- एक, दिनांक 19 सितम्बर 2017 , जिसके द्वारा श्री बी. विजय दत्ता, भाप्रसे ( 2011 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग तथा महाप्रबंधक ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, टीकमगढ़ पदस्थ किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
(2 ) डॉ. फटिंग राहुल हरिदास, भाप्रसे ( 2012 ) , कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 5-486 - आयएएस लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.
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स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 9 से 17 नवम्बर 2017 तक, नौ दिन का पुनरीक्षित/संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी . सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-843 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे , आयएएस. , आयुक्त, लोक शिक्षण को दिनांक 23 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक, उन्नीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनाकं 21 , 22 अक्टूबर एवं 11 , 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री नीरज दुबे द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय सिंह गंगवार, आयुक्त, लोक शिक्षण के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2017
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव- एक -5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 4 से 13 अक्टूबर 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं, आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 4 से 18 अक्टूबर 2017 तक, पन्द्रह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 21 , 22 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
क्र . ई - 5-932 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री बी. कार्तिकेयन, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत बड़वानी को दिनांक 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री बी. कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. कार्तिकेयन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-963- आयएएस - लीव - 5- एक. श्रीमती रजनी सिंह, आयएएस. , उपसचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 16 अक्टूबर 2017 से 13 अप्रैल 2018 तक , एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2017
क्र. ई- 5-577 - आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को दिनांक 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 अक्टूबर एवं 4, 5 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्तां उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2017
क्र. ई- 5-817 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , कलेक्टर , जिला ग्वालियर को दिनांक 5 से 12 दिसम्बर 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री नीरज कुमार सिंह, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
(4 ) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज कुमार सिंह, भाप्रसे, कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-819- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री केदारलाल शर्मा , आयएएस. , सचिव, गृह विभाग को दिनाकं 15 से 25 नवम्बर 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदारलाल शर्मा , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-835 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 4 से 12 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-904- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री शैलेन्द्र कियावत , आयएएस. , अपर सचिव , राज्यपाल सचिवालय , भोपाल को दिनांक 4 से 11 दिसम्बर 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02 , 03 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
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(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-939- आयएएस लीव-5-एक.-( 1 ) श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग/ मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को. दिनांक 20 से 27 नवम्बर 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग /मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1006 - आयएएस लीव-5-( एक) .- ( 1 ) श्रीमती मंजू शर्मा , आयएएस. , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 1-361-2017-5- एक. श्री दिनेश श्रीवास्तव, भाप्रसे (2010 ) , अपर कलेक्टर, सागर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर कलेक्टर, ग्वालियर पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2017
क्र. ई - 1-373-2017-5- एक. श्री शिवनारायण रूपला, भाप्रसे (2000 ) , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चंबल संभाग मुरैना का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 2 ) श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2017
क्र. ई- 5-886 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा , आयएएस . , कलेक्टर, अलीराजपुर को दिनांक 2 से 7 नवम्बर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा की अवकाश अवधि में श्रीमती अनुगृह पी. , भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा कलेक्टर, अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अनुगृह पी . कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2017
क्र. ई - 5-794- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रघुराज एम. आर. , भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
भाग 1 ]
(2 ) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम . आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम . आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2017
क्र. ई - 5-893 - आयएएस - लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री आशुतोष अवस्थी, आयएएस. , आयुक्त, सागर संभाग , सागर को दिनाकं 24 अक्टूबर से 9 नवम्बर 2017 , तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री आशुतोष अवस्थी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस. , अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष अवस्थी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा आयुक्त, आयुक्त सागर संभाग , सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आशुतोष अवस्थी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष अवस्थी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017
क्र. ई- 1-312-2017-5- एक. ( 1 ) श्री रघुराज एम. आर. , भाप्रसे, (2004 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम की सेवाएं 04 वर्ष की अवधि के लिये सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अन्तर्गत उप निदेशक ( उप सचिव स्तर ) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के पद पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
क्र. ई - 5-522 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनोज श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त- सह-संचालक, स्वराज संस्थान कोदिनांक 06 से 10 नवम्बर 2017 तक, पांच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 04, 05 एवं 11 , 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह- संचालक, स्वराज संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री मनोज श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-613 - आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2017 द्वारा दिनांक 10 से 31 अक्टूबर 2017 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, अब, उन्हें दिनांक 1 से 15 नवम्बर 2017 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव शेखर शुक्ला उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
क्र. ई - 5-938 - आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस, अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा को दिनांक 6 से 15 नवम्बर 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 04 एवं 05 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जातीहै.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकारं देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-992 - आयएएस - लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 21 , 22 एवं 29 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 अक्टूबर 2017 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 20 अक्टूबर 2017 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति कार्योत्तर प्रदान की जाती है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
क्र. ई. - 5-1045 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे ( 2016 ) सहायक कलेक्टर, जिला मण्डला को दिनांक 25 अगस्त से 15 सितम्बर 2017 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2017
क्र. ई- 5-772- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री पी. नरहरि, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 06 से 12 अक्टूबर 2017 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2017
क्र. ई - 5-1047- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री हरेन्द्र नारायण , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 25 मई से 02 जून 2017 तक, नौ दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री हरेन्द्र नारायण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरेन्द्र नारायण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2017
फा. क्र. 4443-2017 - इक्कीस- ब-( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक 4337-2017- इक्कीस-ब- ( एक) , दिनांक 7 अक्टूबर 2017 के क्रमांक 30 पर श्री ब्रम्हाशंकर दीक्षित, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी को प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिवपुरी एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दतिया को एतद्वारा निरस्त करता है .
भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2017
फा. क्र. 4443-2017- इक्कीस- ब-( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1-1-2002- इक्कीस- ब ( एक) - 3789 , दिनांक 17 अक्टूबर 2016 में संशोधन करते हुए, श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी को कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर के स्थान पर कुटम्ब न्यायालय , दतिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
5895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2017
क्र. एफ 1 (बी ) 159-16- बी-4- दो. राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 96-81-2016- चयन, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम ( 6 ) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है: -
सीट
नाम
स. क्र.
नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण मैरिट क्र./अनुक्रमांक
(6)
(3)
(4)
श्रेणी (5)
(2)
(1)
GEN
04/111219
UNR
1
श्री त्रिलोचन गौड़
समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 25-05-2017 की कंडिका-2 के अनुपालन में नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रीवा में निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय , रीवा के पत्र क्रमांक पुअ/रीवा/स्था/पी 3548 ए/ 17 , दिनांक 7-9-2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नियुक्ति आदेश दिनांक 25-5-2017 निरस्त करते हुए.
ST
श्री अक्षय सिंह मरकाम UNR
2
09/114939
समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 25-5-2017 की कंडिका-2 के अनुपालन में नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जबलपुर में निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पत्र क्रमांक पुमु/ 1 /रापुसे/2/ 962 / 17 , दिनांक 21-9-2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नियुक्ति आदेश दिनांक 25-5-2017 निरस्त करते हुए.
SC
35/239646
SCF
3
सुश्री नमिता धमगाये
समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 25-5-2017 की कंडिका-2 के अनुपालन में नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल कार्यालय पुलिस अधीक्षक, शहडोल में निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण ज़ करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल के पत्र क्र. पुअ/शह/स्था/2970ए/ 17, दिनांक 6-9-2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नियुक्ति आदेश दिनांक 25-5-2017 निरस्त करते हुए.
ST
ST
4
48/120359 श्री भूपेन्द्र रावत
समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 25-5-2017 की कंडिका-2 के अनुपालन में नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल कार्यालय पुलिस अधीक्षक, देवास में निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, देवास के [ भाग 1 5896
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
पत्र क्र. पुअ/देवास/स्था/पी - 2629 -ए/ 17, दिनांक 4-9-2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन तथा इनके द्वारा दिनांक 18-9-2017 को लिखित में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने के संबंध में दी गई सूचना के आधार पर नियुक्ति आदेश दिनांक 25-5-2017 निरस्त करते हुए.
ST
STF
5
51/117978 सुश्री सोनल सिडाम
विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26-12-16, 6-2-17, 21-2-17 एवं 31-7-17 द्वारा विभाग में उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किये जाने के पश्चात् भी आज दिनांक तक उपस्थित न होने और न ही विभाग के पत्रों का उत्तर दिये जाने के आधार पर.
ST
6
52/327087 श्री अभिषेक सिंह ठाकुर ST
विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26-12-16, 6-2-17, 21-2-17 एवं 31-7-17 द्वारा विभाग में उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किये जाने के पश्चात् भी आज दिनांक तक उपस्थित न होने और न ही विभाग के पत्रों का उत्तर दिये जाने के आधार पर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास , अवर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश
जबलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2017
क्र. जसंज- पुनर्वास- 2017-2694 .- बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम , 1976 ( क्र. 19 सन् 1976 ) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एम - 1-1-93 - समन्वय , दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जबलपुर
1 कलेक्टर/अपर कलेक्टर
1. अध्यक्ष
2 1. श्री ए. के. नायक, आशा काम्पलेक्स बंगाली कालोनी रांझी.
2. अनु. जाति/जनजाति जिला के ( तीन सदस्य ) जबलपुर.
2. श्रीमती सुनीता दाहिया, ग्राम छेडी पोस्ट बडौदा, तह. पाटन, जिला जबलपुर.
3. श्री राजकुमार भूमिया, ग्राम डुडवारा (खुलरी ) पो. गंगई, थाना चरगवां , जबलपुर.
5897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
3
3. सामाजिक कार्यकर्ता ( दो सदस्य)
1 . श्रीमती लता सिंह , गांधी स्टूडियों, मन्नूलाल अस्पताल के सामने दीक्षितपुरा , जबलपुर.
2. श्री एन. चक्रवर्ती, प्लॉट नं. 55 गुरूदेव कॉलोनी , बेदीनगर जबलपुर.
4
4 1. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर
राजस्व शासन द्वारा मनोनीत शासकीय (तीन सदस्य) .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत जबलपुर 2.
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास , जबलपुर 5
5
1. प्रबंधक लीड बैंक जबलपुर
वित्तीय एवं ऋण स्थापनाओं के प्रतिनिधि (एक सदस्य) .
क्र. बा.श्र. - 2017.- बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 ( क्र. 19 सन् 1976 ) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एम- 1-1-93- समन्वय , दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:-
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, जबलपुर
1. अध्यक्ष
1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )
2 1.
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य
श्रीमती महंतो बाई परस्ते पति प्रकाश निवासी सालीवाड़ा ग्राम. पं. , तुनिया तह. , जबलपुर.
2. श्री भारत मरावी पिता मोहनलाल मरावी निवासी सिवनी टोला पो. तिलवारा घाट तह. जबलपुर.
3. श्री घनश्याम मसराम पिता कमल सिंह मसराम, निवासी ग्राम बरबटी पो. , पिंडरई तह. जबलपुर.
3
3. सामाजिक कार्यकर्ता ( दो सदस्य)
1. श्री अनिल गौतम, निवासी बड़ा हाईस्कूल के पास पनागर.
2. श्री संजय पटैल, निवासी , पडरी, बरेला
4
4. शासकीय/अशासकीय (दो सदस्य)
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जबलपुर
2. मुख्यं कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, पनागर.
5
1 . शाखा प्रबंधक जिला भूमि विकास बैंक मर्यादित पनागर 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्य.
6
6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी
1. तहसीलदार, जबलपुर
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, कुण्डम
1. अध्यक्ष
1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व कुण्डम )
2
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य
1. श्रीमती जमुना मरावी जिला पंचायत , सदस्य जबलपुर
2. श्रीमति आराधना महोबिया जनपद पंचायत, अध्यक्ष कुण्डम
3. श्री ओंकार सिंह मसराम उपाध्यक्ष , जनपद पंचायत , कुण्डम 5898
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
3. सामाजिक कार्यकर्ता ( दो सदस्य) 4. शासकीय सदस्य
5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्य.
6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी
[ भाग 1 3
1. श्री कमलेश साहू, कुण्डम
2. श्री नारायण चनपुरिया बघराजी
4
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कुण्डम 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कुण्डम
5
1. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक , कुण्डम
1.
6
तहसीलदार, कुण्डम
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, पाटन
1. अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति
3. सामाजिक कार्यकर्ता
4. शासकीय सदस्य
5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्य.
6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व पाटन )
1.
2
श्री मुकेश दाहिया, जनपद सदस्य ग्राम पंचायत झामर तहसील पाटन.
2. श्रीमती आशा बाई गौड जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत, सहजपुर तहसील शहपुरा.
3. श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ मोनू जनपद सदस्य ग्राम पंचायत, सहपुर तहसील पाटन.
4. श्रीमती मालती उर्फ सम्मा बाई ग्राम पंचायत, सिहौदा थाना भेड़ाघाट तहसील शहपुरा.
3 1. श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, गुरू मोहल्ला पाटन
2. श्री बालचन्द्र जैन बाजार वार्ड पाटन
4
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पाटन ( सदस्य) 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी , पाटन ( सदस्य) 1.
5
शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा पाटन 6 1. तहसीलदार, पाटन
2. तहसीलदार, शहपुरा
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, सिहोरा
1. अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति
3. सामाजिक कार्यकर्ता
4. शासकीय सदस्य/अशासकीय सदस्य 5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्य
6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व सिहोरा )
2
1. श्रीमती उर्मिला दाहिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत , मझौली.
2. श्री बिहारीलाल दाहिया ग्राम बेला
3. श्री अनिल कुमार चौधरी , ग्राम, कछपुरा
3
1. श्रीमती अंजना सराफ वार्ड नं. 6 सिहोरा
श्री संजय खरया ग्राम तलाड तहसील मझौली
2.
4
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सिहोरा /मझौली 5
1. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक सिहोरा
6
1. तहसीलदार, सिहोरा
महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर.
5899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 3 नवम्बर 2017 क्रमांक 4638 - भू-अर्जन-2017
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
क्रमांक 6 -अ-82-17-18.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
उज्जैन उज्जैन
1438/1479/2
0.082
हमीरखेड़ी,
प.ह.न.-17
1439/1
0.073
1388/1476
0.047
1386
0.016
1384/1477
0.018 [भाग 1 5900
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
उज्जैन उज्जैन
1384
0.048
हमीरखेड़ी,
प.ह.न.-17
1385
0.035
1298/1528
0.023
1304
0.051
1305
0.014
1293
0.038
1311
0.034
1309/2
0.008
1314
0.052
1312
0.014
1310
0.028
1310/1490
0.010
1316/2
0.005
कुल योग
18
0.596 क्रमांक 4640 - भू-अर्जन -2017
क्रमांक 5- अ-82-17-18.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह कि मर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, आवश्यक प्रतीत होता है माईनर पाईप नहर में जल तहसील- उज्जैन, जिला जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 5901 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
5
4
1
606
0.135 उज्जैन
2 उज्जैन तालोद,
605/2
0.053
प.ह.न.- 09
605/1
0.019
596/2
0.021
595/3
0.025
596/1
0.003
595/1
0.010
0.266
7
कुल योग
क्रमांक 4642- भू-अर्जन-2017
क्रमांक 4-अ-82-17-18.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद , तहसील- उज्जैन , जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । [भाग 1 5902
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1 उज्जैन
2 उज्जैन
757
0.073
3
टंकारिया पंथ,
प.ह.न.-13
745
0.050
754/1
0.038
754/2
0.042
752
0.064
उज्जैन उज्जैन
739/1
0.002
टंकारिया पंथ,
प.ह.न.-13
739/2
0.019
726/2
0.034
729/2
0.076
739/3
0.022
729/1
0.097
659/1
0.047
646/1
0.073
659/2
0.043
661/5
0.065
648
0.104
53/1
0.086
57
0.093
69
0.038
71/MIN -2
0.050
71/1
0.093
38/2
0.049
37/1
0.070
5
0.112
6
0.022
4
0.048
3/2 .
0.034
3/1 .
0.066
28
कुल योग
1.610 5903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक 4644- भू-अर्जन-2017
क्रमांक 3 - अ- 82-17-18.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत हाता हाक नमदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन , जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्टबिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
उज्जैन
1251
उज्जैन
0.064
1252
0.073
टकवासा,
प.ह.न.-16
1099
0.120
1098
0.093
1095
0.089
1094
0.022
6
कुल योग
0.461 5904
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
क्रमांक 4646 - भू-अर्जन-2017
क्रमांक 2- अ-82-17-18.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूगि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
उज्जैन उज्जैन
596/2
0.134
फतेहाबाद,
प.ह.न.-19
595
0.024
515/1
0.047
500/2
0.075
500/1
0.074 5905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5 उज्जैन उज्जैन
521/2
0.030
फतेहाबाद,
प.ह.न.-19
523
0.022
433
0.136
0.066
434
390
0.038
0.025
391
392
0.024
394
0.035
395
0.032
228/1
0.038
0.025
232/2
232/1
0.023
233
0.036
237
0.034
238
0.034
243/2
0.043
243/1
0.043
244
0.069
247/1
0.045
247/2
0.083
248
0.090
54/1
0.021
0.086
54/2
220
0.006
219/1
0.014
21.1
0.099
0.036
210
200
0.110 5906
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
उज्जैन उज्जैन
202
0.009
फतेहाबाद,
प.ह.न.-19
201
0.086
197/1
0.017
0.013
198/1
0.030
196
74
0.042
73
0.026
72
0.003
71/2
0.027
71/1
0.029
0.038
70
66
0.093
62/2
0.050
62/1
0.046
51/1
0.094 =
46/1
0.026
46/2
0.005
44
0.080
4
0.078
8
0.004
7
0.110
54
कुल योग
2.603
शितिज शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
5907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 25 अक्टूबर 2017
क्र. 7528 - भू- अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम-चंदौरी खुर्द प.ह.न. 04 , ब. नं. 160 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-0.10 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.
(अ) निजी भूमि का विवरण
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.10
253/2
कुल योग . 0.10
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माईनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील , चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7531 - भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ग्राम- जैतपुरखुर्द प.ह.न. 17, ब. नं. 217 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-0.18 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.
(अ) निजी भूमि का विवरण
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
213
0.18
0.18
कुल योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माईनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील , चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5908
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 अक्टूबर 2017
पत्र क्र. 1703 - प्रका. - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-कंदैला पैपखार
(घ ) क्षेत्रफल-3.018 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में) निजी भूमि शासकीय भूमि
(3) (1)
(2) अ-निजी पट्टे की भूमि
0.048
311
0.140
372
0.040
373
0.048
374
0.048
392
0.008
375
0.030
391
0.008
376
387
0.032
390
0.048
0.076
388
0.032
267
0.028
389
0.020
1266
0.032
1268
0.003
1265
1264
0.001
0.040
209
204
0.012
0.064
211
[भाग 1
(3)
(2)
(1)
0.024
195
197
0.192
0.052
196
0.048
191
0.120
624
0.024
618
617
0.032
616
0.032
0.028
615
0.036
614
613
0.052
0.040
612
0.066
611
599
0.001
0.001
601
0.002
608
0.068
1098
0.028
1096
0.048
1094
0.036
1086
0.016
1067
1089
0.052
0.020
1085
1084
0.036
0.064
1078
0.076
1075
0.064
1073
1052
0.088
1051
0.052
1050
0.012
818
0.104
0.024
819
820
0.044
821
0.040
822
0.016
0.080
823
1038
0:100
1040
0.108
0.001
1034
1035
0.001
0.164
1037
0.068
1026
योग .. 2.918 5909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
(ब)-शासकीय भूमि
0.006 198
0.082 609
0.012 1059
0.100 योग .
3.018
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर की कंदैला माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1705- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- कठना कोठार
(घ) क्षेत्रफल-0.566 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में) शासकीय भूमि निजी भूमि
(2)
(3) (1)
निजी पट्टे की भूमि
0.117
300
0.048
297
0.150
144
0.088
146
0.068
161
0.010
158
156
0.001
0.040
157
0.028
159
योग 0.550
(ब )-शासकीय भूमि
0.016 251
0.016 योग .
महायोग
0.566
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया सब माइनर नं. 1 के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 9- प्रका. भू- अर्जन -2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- डिहिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल-3.886 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
507
0.068
535
0.052
0.040
536
537
0.172
0.056
697
696
0.052
694
0.072
687
0.072
686
0.072
683
0.140
878
0.072
704
0.136 5910
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
(3)
(2)
(1)
506
0.068
0.028
732
0.072
731
719
0.032
0.128
718
0.012
877
705
0.116
0.036
740
0.056
739
738
0.040
0.128
737
0.040
799
800
0.060
0.020
801
802
0.024
0.056
803
0.092
812
0.032
811
863
0.048
0.072
864
0.001
534
0.048
681
0.024
233
0.080
221
220
0.084
0.080
209
0.120
207
0.144
174
0.104
168
165
0.072
0.048
162
158
0.080
0.068
157
0.124
120
0.024
121
116
0.156
0.160
117
98
0.056
0.140
86
85
0.008
(2)
(3) (1)
0.056
84
0.044
83
82
0.001
योग .. 3.886 हे .
(ब ) -शासकीय भूमि महायोग .. 3.886 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा'वितरक नहर की डिहिया माइनर, डिहिया सब माइनर नं. 1 एवं हर्दी सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1711 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- बहेरा कोठार
(घ) क्षेत्रफल-0.868 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में )
शासकीय भूमि (3)
निजी भूमि (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.140
192
189
0.144
0.264
174
0.068
177
0.032
178
100
0.200
योग .. 0.848 हे.
5911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
( ब )-शासकीय भूमि
0.020 99
0.020 योग ..
0.868
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया सब माइनर नं. 1 के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1713 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- हर्दी खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-3.235 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(3) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.076
306
0.052
309
0.056
310
0.080
315
0.080
328
0.064
331
0.092
334
339
0.128
0.001
236
223
0.036
345
0.228
0.068
346
347
0.044
(3)
(2)
(1)
0.072
353
235
0.040
233
0.032
232
0.032
231
0.028
355
0.044
0.032
356
0.058
198
0.001
197
391
0.076
169
0.076
0.064
168
162
0.112
159
0.120
158
0.168
105
0.044
104
0.096
0.008
99
0.020
98
97
0.020
0.024
95
0.152
94
60
0.084
0.056
61
62
0.128
0.208
40
0.176
39
20
0.056
0.076
27
28
0.092
0.002
113
योग .. 3.202 हे .
(ब)-शासकीय भूमि
8
0.032 111
0.001 योग
0.033
3.235
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की हर्दी सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5912
पत्र क्र. 1715- प्रका. भू-अर्जन 2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- पताई
(घ) क्षेत्रफल-0.360 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे . में )
[भाग 1 सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- पटना
( घ) क्षेत्रफल-1.751 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
74
0.004
75
0.390
76
0.010
0.008
78
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1).
अ-निजी पट्टे की भूमि
06
0.080
0.064
08
26
0.054
0.060
27
0.056
42
0.046
43
योग .. 0.360 हे .
निरंक
(ब ) -शासकीय भूमि
0.360 हे .
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं . 3 नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1717- प्रका. भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित
0.096
79
84
0.032
176
0.196
178
0.022
0.016
311
318
0.168
0.016
320
0.040
321
404
0.086
409
0.010
416
0.029
415
0.034
417
0.060
418
0.087
0.077
419
0.016
429
0.154
428
427
0.064
426
0.008 योग .. 1.623 हे.
(ब)-शासकीय भूमि
177
0.008 179
0.036
0.024 182
0.060 183
योग 0.128 हे.
महायोग
1.751 हे.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 3 एवं पटना माइनर की पटना सब माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1719 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - मनगवां
(ग ) ग्राम- बुड़गवां
(घ) क्षेत्रफल-0.926 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में)
निजी भूमि
5913
(3) (1)
(2)
156
0.062
135
0.020
137
0.056
136
0.036
41
0.048
36
0.022
0.883
योग
(ब )-शासकीय भूमि
0.033 81
0.010 469
0.043
योग .
महायोग
0.926 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की पटना माइनर की पटना सब-माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
शासकीय भूमि
(3)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
79
0.033
84
0.085
0.044
86
92
0.035
91
0.044
0.064
112
0.086
37
82
0.010
0.014
119
121
0.040
118
0.020
123
0.040
128
0.026
129
0.036
475
0.010
0.026
158
0.026
159
पत्र क्र. 1721 - प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - मनगवां
(ग) ग्राम- करारी
(घ ) क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में)
निजी भूमि
(2)
(1)
शासकीय भूमि (3) अ-निजी पट्टे की भूमि
462
0.200
0.040
481
482
0.060
483
0.056 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5914
(3)
(2)
(1)
0.040
484
485
0.048
0.031
487
0.010
498
0.064
501
0.100
504
0.084
518
0.064
519
521
0.060
0.064
522
0.052
534
0.040
536
537
0.096
1.109
योग .
(ब)-शासकीय भूमि महायोग
1.109 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 3 नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1707- प्रका. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- हर्दी कला
(घ) क्षेत्रफल-1.548 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
निजी भूमि
अर्जित रकबा ( हे . में ) शासकीय भूमि
(2)
(3) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.092
50
0.010
338/1
[भाग 1
(2)
(3) (1)
0.036
339
0.088
49
0.072
84
0.048
83
0.052
82
0.032
81
0.060
81/2
0.132
126
0.032
123
0.140
124
171
0.068
170
0.148
0.010
290
0.072
291
292
0.088
0.064
301
315
0.048
0.024
314
0.068
313
317
0.092
0.072
274
योग 1.548 (ब) -शासकीय भूमि
1.548
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की कसिहाई माइनर नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
5915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 अक्टूबर 2017
क्र. 10799- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- जटलापुर, प.ह.न. - 52, ब.न. -183 , रा.नि.मं. -छिन्दवाड़ा 1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला - शासकीय भूमि पर आने प्रस्तावित क्षेत्रफल वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां जो बांध निर्माण
से डूब जाने के कारण
(2)
(1) 30/1
आवासीय मकान कच्चा-04 डूब में आने के कारण.
52 63 दुकान -01 डूब में आने के कारण आवासीय मकान कच्चा-01 डूब में आने के कारण.
योग :-
कुल 05 मकान एवं दुकान 01 प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का डूब में आने के कारण अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधान संभाग -1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक -1 सिगना, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना , दिनांक 01 नवम्बर 2017
प्र. क्र. 08 - अ-82 वर्ष 2016-17.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना केप्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहींहै, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5916
(ग ) ग्राम- जनकपुर, प. ह. नं. 023
(घ) क्षेत्रफल-3.631 हेक्टेयर.
खसरा
भूमि का
कुल अर्जित
प्रकार नंबर
रकबा ( हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.158
निजी भूमि 112/2/2/9
0.014
निजी भूमि 112/2/2/1/2
0.014
निजी भूमि 112/2/2/11
0.009
निजी भूमि
0.002
निजी भूमि 112/2/2/18
0.018
112/2/1/22
निजी भूमि
0.009
112/2/1/25
निजी भूमि
0.009
112/2/2/1/1/2
निजी भूमि
0.005
112/2/2/1/4
निजी भूमि 112/2/2/4
0.001
निजी भूमि
0.005
112/2/2/5
निजी भूमि
0.006
112/2/2/6
निजी भूमि 112/2/2/8
0.009
निजी भूमि
0.009
112/2/2/13
निजी भूमि 122/2/2/14
0.009
निजी भूमि 112/2/2/19
0.015
निजी भूमि
0.009
112/2/2/20
निजी भूमि
0.009
112/2/2/21
निजी भूमि
0.009
निजी भूमि
0.002
112/2/2/23
निजी भूमि
0.050
123/1Ka
निजी भूमि
0.460
124
निजी भूमि
0.030
130
निजी भूमि 129/1
0.300
निजी भूमि
0.120
129/2/Kha
निजी भूमि
0.200
129/2/Ka
निजी भूमि
0.010
131/2
निजी भूमि
0.006
135/2/1
निजी भूमि
0.006
135/2/2
निजी भूमि 135/2/3
0.006
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
135/2/4
0.008
निजी भूमि
0.006
135/2/5
निजी भूमि
0.006
135/2/6
निजी भूमि 135/2/7
0.006
निजी भूमि 135/2/8
0.006
निजी भूमि 135/2/9
0.006
निजी भूमि
0.060
141
निजी भूमि
0.560
142/1/1
निजी भूमि
0.028
142/2
निजी भूमि
0.028
142/1/2
निजी भूमि
0.028
142/1/3
निजी भूमि
0.028
142/1/4
निजी भूमि
0.028
142/1/5
निजी भूमि 143/1
0.274
निजी भूमि
0.028
143/2
निजी भूमि
0.028
143/3
निजी भूमि
0.070
144
निजी भूमि
0.010
145
निजी भूमि
0.005
146
निजी भूमि
0.250
147
निजी भूमि
0.040
158
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि 160/1
0.005
201/min-3-
निजी भूमि 202/1
0.140
निजी भूमि 202/2
0.014
निजी भूमि
0.450
201
निजी भूमि
3.631
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
5917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2017
क्र. E-6576- ए- एक-7-3-16- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी- 4309- एक- 7-3-2016, भाग-1 जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, शनिवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2017 ( न्यायालयीन अकार्य दिवस ) को, ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त 10 वर्ष से अधिक अवधिसे कारावास में निरुद्ध है, उन प्रकरणों की सुनवाई हेतु गठित विशेष पीठों के समक्ष प्रकरणों की सुनवाई हेतु, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर में (न्यायालयीन कार्य दिवस ) घोषित किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017
क्र. C-4118-दो-2-28-2017. श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 20 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता , लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 शुद्धि- पत्र
क्र. 1235- गोपनीय- 2017-दो- 2-1-2017 ( भाग - ए) .- आदेश क्रमांक- 1222-गोपनीय-2017, दिनांक 07 अक्टूबर 2017 की सारणी के सरल क्रमांक 03 पर उल्लेखित श्री महेश कुमार शर्मा के नाम के समक्ष स्तंभ -6 में अंकित " दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. " के स्थान पर " अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. " पढ़ाजावे.
जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 शुद्धि- पत्र
क्र. 1239 -गोपनीय- 2017-दो- 2-1-2017 ( भाग- बी ) .-आदेश क्रमांक- 1224-गोपनीय- 2017- दो-2-1-2017 ( भाग - बी ) , दिनांक 07 अक्टूबर 2017 की सारणी के सरल क्रमांक 02 पर उल्लेखित श्री विकास शर्मा के नाम के समक्ष स्तंभ -6 में अंकित " चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में. " के स्थान पर " पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में. " पढ़ा जावे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2017
क्र. 1262-गोपनीय- 2017 -दो -3-79-2017 .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी रंजीता सोलंकी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2,खण्डवा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती रंजीता राव सोलंकी" पति श्री भरत बडे करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित जावे.
आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
SUPREME COURT OF INDIA
New Delhi , the 26th October 2017 OFFICE ORDER
No. F. 6-2017 - SCA (I) . Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Ramkumar Chobey, a member of Madhya Pradesh Higher Judicial Service as Registrar in the Supreme Court of India, on deputation basis , initially for a period of one year with effect from forenoon of 26th October 2017 .
DEEPAK JAIN , Registrar Admn . I. कार्यालय, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017
क्र. 2500- वे . क. स्था-2017.- मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 4428-2017- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 23 अक्टूबर 2017 द्वारा उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह , अपर जिला न्यायाधीश, सिरोंज जिला विदिशा की सेवाएं अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद 5918
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
[भाग 1
रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.
माननीय कल्याण आयुक्त महोदय के आदेशानुसार,
अजय श्रीवास्तव , प्रभारी रजिस्ट्रार.
पर प्रतिनियुक्ति पर इस संगठन को सौंपी गई हैं , उक्त आदेश के अनुसरण में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर जिला न्यायाधीश को अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर नियमानुसार देय यथा चयनित वेतनमान में स्थानापन्न
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 09 अक्टूबर 2017
क्र. बी- 5356-पेंशन- चार-9-4-39- भाग-तीन-डी. - मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है.
जन्मतिथि
60/62वर्ष की
क्र.
नाम
सेवानिवृत्ति का दिनांक
पदनाम एवं पदस्थापना
आयु पूर्ण करने
का दिनांक
(3)
(4)
(5)
(6) (1)
(2)
प्रथम श्रेणी अधिकारी
31-07-2018
01-08-1958
31-07-2018
1 श्री उमा शंकर दुबे रजिस्ट्रार-सह-
माननीय मुख्य
न्यायाधिपति महोदय
के प्रमुख निजी
सचिव, उच्च न्यायालय
मध्यप्रदेश, जबलपुर.
द्वितीय श्रेणी अधिकारी
60/62 वर्ष की
नाम
क्र.
जन्मतिथि
सेवानिवृत्ति का दिनांक
पदनाम एवं पदस्थापना
आयु पूर्ण करने
का दिनांक
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
02-02-2018
28-02-2018
03-02-1958
1 श्री एस. के. आचार्य अनुभाग अधिकारी,
उच्च न्यायालय , म . प्र.
जबलपुर
15-02-1958
14-02-2018
28-02-2018 2
अनुभाग अधिकारी ,
श्री एम. के. परमार
उच्च न्यायालय , म. प्र. खण्डपीठ- इन्दौर.
24-05-1958
23-05-2018
31-05-2018 3
अनुभाग अधिकारी,
श्रीमती पद्मिनी स्वामी
उच्च न्यायालय, म. प्र. खण्डपीठ- इन्दौर.
16-06-1958
15-06-2018
30-06-2018 4 श्री एस.बी.एस. बघेल अनुभाग अधिकारी ,
उच्च न्यायालय , म. प्र. जबलपुर.
01-10-2018
31-10-2018 5
02-10-1958
अनुभाग अधिकारी,
श्री ए. एन. गुप्ता
उच्च न्यायालय , म . प्र.
खण्डपीठ -इन्दौर.
भाग 1 ]
5919
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
(2)
(3) (1)
6 श्री एस. के. दुबे अनुभाग अधिकारी,
उच्च न्यायालय , म. प्र. जबलपुर.
(6)
(4)
(5)
25-10-2018
31-10-2018
26-10-1958
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2017
क्र. 1215 -गोपनीय- 2017- II- 2-33-57-(Pt.- 12) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005 , 04-11-2009 , 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 4337- 2017- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 7 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-
नाम
कहां से क्रमांक
(2)
(3) (1)
1
सागर श्री सुबोध कुमार जैन, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
2
इंदौर श्रीमती रेणुका कंचन, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, इंदौर.
रीवा 3 श्री योगेश दत्त ( शुक्ला ) , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता. फोरम, रीवा.
4
जबलपुर श्री हृदेश , अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-1 , जबलपुर.
5
जबलपुर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2 , जबलपुर.
ग्वालियर 6 श्री संजय कुमार द्विवेदी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.
खण्डवा 7 श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल , विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , खण्डवा.
सारणी
कहां को
(4)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
इंदौर
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इंदौर
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर.
जबलपुर
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से रिक्त रिक्तन्यायालय में.
ग्वालियर
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5920
(3) (2)
(1)
रेहली 8 श्री अंजनी नन्दन जोशी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रेहली जिला सागर .
ग्वालियर 9 श्री श्याम बिहारी वर्मा , अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर.
10
गुना श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.
सतना 11 श्रीमती ऊषा गेडाम, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना.
12
सुसनेर श्री कैलाश चन्द्र यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुसनेर, जिला शाजापुर.
सतना 13 श्री विजय मालवीय, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम , सतना.
(5)
(4)
उज्जैन
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
देवास
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री वर्मा, वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर एवं बड़वानी का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक- एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर एवं बड़वानी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
गुना
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री अग्रवाल , वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में दो सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
धार
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , धार की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्रीमती गेडाम, वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय , अलीराजपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगी एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगी.
डिण्डोरी
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डोरी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री यादव, वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में दो सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , उमरिया में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
बुरहानपुर
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
भोपाल 14 श्री प्राणेश कुमार प्राण , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2, भोपाल.
15
छिंदवाड़ा श्री कीर्ति कुमार वर्मा, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, छिंदवाड़ा.
विदिशा 16 श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, विदिशा.
मंदसौर 17 श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर.
18
छतरपुर श्री देव नारायण मिश्रा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर.
रतलाम 19 श्री अनिल कुमार भाटिया , अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, रतलाम.
गोहद 20 श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोदह, जिला भिण्ड.
(5)
(4)
शहडोल
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री प्राण , वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में दो सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
छिंदवाड़ा
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छिंदवाड़ा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मुरैना
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री सुरेका, वर्तमान पदस्थापना के साथ -साथ कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
मंदसौर
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर की हैसियत से रिक्तं न्यायालय में. श्री गुप्ता , वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय , नीमच का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, नीमच में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
छतरपुर
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री भाटिया, वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
बैतूल
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5922
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
(3). (1)
(2)
खण्डवा 21 श्री प्रकाश चन्द्र, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा.
22
छिंदवाड़ा श्री संजीव कुमार अग्रवाल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिंदवाड़ा.
डबरा 23 श्री अजय कुमार गर्ग, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डबरा , जिला ग्वालियर .
इटारसी 24 श्री राजीव कुमार सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी , जिला होशंगाबाद.
25
शिवपुरी श्री कमर इकबाल खान, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी.
भोपाल 26 श्री राजेन्द्र चौरसिया, अपर कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल.
27
मुलताई श्री मोहन पी. तिवारी , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई, जिला बैतूल.
28
छतरपुर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, छतरपुर.
29
शिवपुरी श्री राजीव आप्टे, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी .
(5)
(4)
हरदा
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , हरदा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भिण्ड
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
दमोह
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, दमोह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , कटनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मण्डला
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
विदिशा
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री तिवारी , वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
सीहोर
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
राजगढ़
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री आप्टे , वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
5923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
30
शिवपुरी श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.
(5)
(4)
शिवपुरी
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री दीक्षित , वर्तमान पदस्थापना के साथ -साथ कुटुम्ब न्यायालय , दतिया, का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में दो सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , दतिया में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
टिप्पणी-निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है:-
1. श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, खण्डवा.
2. श्री अंजनी नन्दन जोशी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रेहली, जिला सागर.
3. श्री श्याम बिहारी वर्मा , अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम , ग्वालियर.
4. श्रीमती ऊषा गेडाम, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.
5. श्री अनिल कुमार भाटिया, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रतलाम.
6. श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गोदह, जिला भिण्ड.
7. श्री प्रकाश चन्द्र, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा.
8. श्री संजीव कुमार अग्रवाल , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा.
9. श्री राजीव कुमार सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इटारसी , जिला होशंगाबाद.
10. श्री मोहन पी. तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई, जिला बैतूल.
श्री रत्त्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, छतरपुर. 11.
12. श्री राजीव आप्टे, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी.
क्र. 1216 - गोपनीय- 2017- II - 2-33-57 ( Pt .- 12) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
अधिकारी का नाम
क्रमांक
(1)
(2)
1 श्रीमती सुरभि मिश्रा ,
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर.
2 कु. भावना साघो,
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.
3 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह,
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर की हैसियत से श्री रामानंद चाँद के स्थान पर.
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5924
क्र. 1220- गोपनीय - 2017-दो- 2-1-2017- ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
कहां को
कहां से क्रमांक
नाम
(4)
(3) (1) (2)
सिवनी
सागर 1 डॉ. शिव कुमार मिश्रा ,
सागर
सिवनी 2 श्री सुशील कुमार शर्मा
भिण्ड
रतलाम 3 श्री भरत सिंह औहरिया
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के पदस्थापना के
जिले का नाम
संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
सिवनी
सिविल जिला, सिवनी.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर .
सागर
सिविल जिला, सागर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे के स्थान पर.
भिण्ड
सिविल जिला, भिण्ड. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री तारकेश्वर सिंह के स्थान पर.
क्र. 1221 -गोपनीय - 2017-दो-2-1-2017-( भाग-ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा-.1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस- अ ( एक ) , दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा.-1-2-90/21 - ब ( एक ) , दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1-2-90-21/ब ( एक) 1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय /अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
कहां से
कहां को नाम
क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
इंदौर 1
मंदसौर
श्री विनोद कुमार द्विवेदी
रीवा
2
छतरपुर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
सारणी
विशेष न्यायालय न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
का नाम सत्र खण्ड का नाम
(7) (5)
(6)
इंदौर इंदौर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती रेणुका कंचन के स्थान पर.
छतरपुर छतरपुर
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर.सी एस. बिसेन के स्थान पर.
5925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
सागर 3 श्री दिलीप कुमार नागले बिजावर
रतलाम
मण्डला
4 श्री दीपक गुप्ता
खण्डवा
खण्डवा 5 श्रीमती इन्द्रा सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
(7)
(6)
(5)
सागर सागर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से डॉ. शिव कुमार मिश्रा के स्थान पर.
रतलाम रतलाम पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री बी. एस . औहरिया के स्थान पर.
खण्डवा खण्डवा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जी. पी. अग्रवाल के स्थान पर.
क्र. 1222 -गोपनीय - 2017 - दो - 2-1-2017- ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
कहां से कहां को
नाम
क्रमांक
(4)
(3) (2)
(1)
उज्जैन
उज्जैन 1. श्री गजेन्द्र सिंह,
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , उज्जैन के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
इंदौर
इंदौर 2. श्री अमनीस कुमार वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, क्रमांक -1 , इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
इंदौर 3. श्री महेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, क्रमांक-2, इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
भोपाल 4. श्री आलोक अवस्थी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
सारणी
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(5)
उज्जैन
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इंदौर
बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इंदौर
इंदौर
दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
5926
(4)
(3) (1)
(2)
इंदौर 5. श्री रामानंद चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर.
1. श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी.
टिप्पणी: -
(6)
(5)
भोपाल
भोपाल
इक्कीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
2. श्री रामानन्द चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
क्र. 1224-गोपनीय - 2017- दो- 2-1-2017- ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कंडिका ( 2 ) की सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित , उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
कहां को
कहां से नाम
क्रमांक
(3)
(4)
(2)
(1)
1 श्री संदीप शर्मा
भोपाल
उज्जैन 2 श्री विकास शर्मा
ग्वालियर 3 श्री रूपेश शर्मा
जबलपुर 4 श्री उत्सव चतुर्वेदी
भोपाल 5 श्री अनुज कुमार मित्तल
सागर 6 श्री मुकेश कुमार
रीवा 7 श्री योगराज उपाध्याय
मुरैना 8 श्री जसवंत सिंह यादव
इंदौर 9 श्री अजय सिंह
सारणी
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(5)
भोपाल
भोपाल
बाईसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
उज्जैन
उज्जैन
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
डबरा
ग्वालियर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय कुमार गर्ग के स्थान पर नियमित न्यायालय में.
ग्वालियर
ग्वालियर
बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
शहडोल
शहडोल
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सागर
सागर
पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सीधी
सीधी
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
नीमच
नीमच
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
मुरैना
मुरैना
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
5927
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2017
क्र. 1251 - गोपनीय- 2017-दो- 2-1-2017- ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
कहां से कहां को
क्रमांक
पदस्थापना के जिले का नाम
(5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6) (2)
(3)
(4)
(1)
शिवपुरी शिवपुरी शिवपुरी तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1 श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.
टिप्पणी.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1215 - गोपनीय- 2017-दो-2-33/ 57 ( भाग-12 ) दिनांक 07 अक्टूबर 2017 , जहां तक इसका संबंध श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित , अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी का, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी के पद पर स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2017
क्र. C -4353-तीन-6-4-81-5.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को, जहां तक कि उनका संबंध शिवपुरी सत्र खण्ड से है, को अधिष्ठित करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीशों को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित तथा ततस्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं. ( 03 ) में वर्णित सत्र खण्ड के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. ( 04 ) में वर्णित राज्य शासन की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-7-81- इक्कीस ब( एक) -4156 , दिनांक 23 अक्टूबर 2017 द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्: -
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(3)
(2)
(1)
5
(4) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी का न्यायालय.
श्री शशिभूषण शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश शिवपुरी.
शिवपुरी सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 5 - ए तथा 5 - बी पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर शिवपुरी सेशन खंड का समस्त क्षेत्र.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5928
(4)
(3)
(2)
(1)
5-ए
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा का न्यायालय.
तहसील करेरा की क्षेत्रीय अधिकारिता.
श्री संजीव कुमार जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा.
5-बी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर का न्यायालय.
तहसील पिछोर की क्षेत्रीय अधिकारिता.
श्री संजय गोयल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.
नोट.-विशेष न्यायालयों में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालयों में अंतरित हो जायेंगे .
No. C -4353 - III -6-4-81 - V. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section (6) of Madhya Pradesh Dacoiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) High Court of Madhya Pradesh , in supersession of its previous Notification as far as it relates to the Sessions Division Shivpuri do hereby appoints the following Additional Sessions Judges as specified in Column No. (2) , to be Presiding Officers of the Special Courts as specified in Column No. (4) , for the related areas of the Sessions Divisions , as specified in column No. (3 ) , of the schedule given below , established by the State Government vide law and Legislative Affairs Department , Notification No. 1-7-81 - XXI - B ( 1 ) 4156 , dated 23rd October 2017 , from the date of assumption of charges as presiding Officer by them , namely :-
SCHEDULE
Name of the Special Court established by the State Government .
Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge
No. Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge
(4) Court of Additional Sessions Judge , Shivpuri .
(1) 1 (2) Shri Shashi Bhushan Sharma , ASJ, Shivpuri .
(3) Territorial Jurisdiction given to the Special Courts at serial No. 5 -A & 5 - B under Sessions Division Shivpuri .
Territorial Jurisdiction of Tehsil Karera .
Court of Additional Sessions Judge, Karera .
2 Shri Sanjeev Kumar Jain ASJ, Karera .
Territorial Jurisdiction of Tehsil Pichore .
Court of Additional Sessions Judge, Pichore.
3 Shri Sanjay Goyal ASJ, Pichore .
Note. The pending cases of the Special Courts shall stand transferred to the newly constituted Courts according to their territorial Jurisdiction .
क्र. C- 4355- तीन-6-4-81- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्रमांक ई/ 3061 - तीन-6-4-81- भाग- पांच, दिनांक19 अप्रैल 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
5929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम
क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई.
अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)
(4)
(3)
(2)
(1)
4
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , डबरा का न्यायालय.
श्री रूपेश शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , डबरा .
सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना डबरा , पिछोर, आंतरी, बिलौआ, गिजोरा, भितरवार, बेलगढ़ा, करिया तथा चिनोर .
No. C-4355 - III - 6-4-81 - VI .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E- 3061 /III - 6-4-81 Pt . V dated 19th April , 2017 , namely
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
No.
Name of the Special Court established by the State Government
Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge
Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge
(3)
(2)
(1)
3
(4) Additional Sessions Judge , Dabra .
Shri Rupesh Sharma Additional Sessions Judge , Dabra.
Police Station Dabra , Pichore , Antri, Billoa , Gizzora , Bhitarwar , Bailgada , Kaariya and Chinnore under Sessions Division Gwalior .
क्र. C-4357- तीन-6-4-81- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक डी/382 , दिनांक 25 जनवरी 2016 को, जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है , में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीशों को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम 5930
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2017
[ भाग 1 नं. ( 3 ) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. ( 04 ) में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् : -
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में )
(4)
(3)
(2)
(1)
1
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर का न्यायालय .
श्री उत्सव चतुर्वेदी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ग्वालियर .
ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खंड का समस्त क्षेत्र.
No. C- 4357- III- 6-4-81 - V. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh by making slight amendments in its previous Notification No. D- 382 , dated 25th January 2016 hereby appoints the following additional Sessons Judge, Specified in Column No. 2 of the schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof, established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely :-
SCHEDULE
Name of the Special Court established by the State Government
Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge
No. Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge
(4)
(2)
(3)
(1)
1
Court of Additional Sessions Judge , Gwalior .
Shri Utsav Chaturvedi , Additional Sessions Judge , Gwalior .
All area of Gwalior Sessions Division excluding the territorial jurisdiction given to the special Court at serial No. 2 , 3 & 4 under Sessions Division Gwalior .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, ओ. एस. डी. ( डी. ई . ) .
5931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017
क्र. एफ 15-13-2017-1260- सात-6-1260.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्र. 20 , सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिये कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :-
अनुसूची
तहसील बण्डा, जिला सागर
ग्राम का नाम प.ह.नं.
क्रमांक
(2)
(1)
01
01. मूल ग्राम पिडरूआ
02. नवीन ग्राम तोडी
03. प.ह.नं. 07 .
02
01. मूल ग्राम पिडरूआ
02. नवीन ग्राम पठारी
03. प.ह.नं. 07 .
03
01. मूल ग्राम बसाहरी
02. नवीन ग्राम पटी
03. प.ह.नं. 05.
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(3)
अधीक्षक, भू- अभिलेख , जिला सागर ( नियमित ) मध्यप्रदेश.
अधीक्षक, भू-अभिलेख , जिला सागर (नियमित ) मध्यप्रदेश .
अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला सागर ( नियमित ) मध्यप्रदेश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017
पृ. क्र. एफ 15-13-2017- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-13-2017- सात-6 , दिनांक 14 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
Bhopal , the 14th November 2017
No. F. 15-15-2017- VII- Sec.6-1260.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof :-
SCHEDULE
Tahsil - Banda , District - Sagar
Serial No.
Name of village( s ) with P.C. No.
(2)
(1)
01
01 . Original Village Pidarua
02. New Village- Todi .
P.C.No. 07 .
Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(3)
Superintendent of Land Records , District -Sagar (Regular ) M. P.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5932
(3)
(2)
(1)
02
Superintendent of Land Records , District -Sagar (Regular ) M. P. 01. Original Village -Pidarua 02. New Village- Pathari P.C.No. 07 .
03
01 . Original Village- Basahari 02. New Village- Pati P.C.No. 05 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXENA , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017
क्र. एफ 15-10-2017-1260- सात- 6-1262 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20 , सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिये कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :-
अनुसूची
तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया
ग्राम का नाम प.ह.नं.
क्रमांक
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)
(2)
(1)
01
अधीक्षक, भू- अभिलेख , जिला दतिया मध्यप्रदेश .
01. मूल ग्राम भर्सेली 02. नवीन ग्राम सुखदेवपुरा
03. प.ह.नं. 32 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017
पृ. क्र. एफ 15-10-2017- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-10-2017- सात -6 , दिनांक 14 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
Bhopal , the 14th November 2017
No. F. 15-10-2017 - VII - Sec.6-1262 .- In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule belowby the Officer mentioned in column (3 ) thereof :---
SCHEDULE
Tahsil - Banda , District - Sagar
Serial No.
Name of village (s ) with P.C. No.
Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
(2)
(1)
01
Superintendent of Land Records , 01. Original Village Bharroli
District -Datia .
02. New Village- Sukhdeopuea
P.C.No. 105 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXENA , Dy . Secy .
5933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
भाग 1 ]
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2017
अधिसूचना
क्रमांक 7311 / एफ - 3-30 / 2015 / तेरह : यतः, राज्य सरकार की राय है कि यह लोकहित में होगा कि कैप्टिव पॉवर उपयोगकर्ताओं को राज्य में वितरण कंपनियों से विद्युत लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए ।
2 / अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्र.17 सन् 2012 ) की धारा 5 की उप-धारा (एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचना क्रमांक एफ 1-01-2012- तेरह, दिनांक 14 फरवरी, 2013 को निरसित करती है :
: परन्तु यह कि उद्योग जिनको निरसित अधिसूचना क्रमांक एफ1-01-2012- तेरह दिनांक 14 फरवरी, 2013 एवं पूर्व में निरसित अधिसूचना क्रमांक एफ 4328 - तेरह-2006 दिनांक 12 जुलाई , 2006 के अंतर्गत विद्युत शुल्क के संदाय से छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट प्राप्त करना जारी रहेगा:
परन्तु यह और कि उद्योग उक्त निरसित अधिसूचनाओं के अंतर्गत छूट का लाभ जारी रहने के साथ ही राज्य की वितरण कंपनियों से क्रय विद्युत पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के उसी माह में क्रय की गई इकाई की तुलना में मासिक वृद्धि पर भी विद्युत शुल्क के संदाय से छूट होगी :
परन्तु यह भी कि वितरण कंपनी से विद्युत के क्रय पर विद्युत शुल्क के संदाय से उपरोक्त छूट उक्त निरसित अधिसूचनाओं की अनुसूची के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तंक उद्योगों के लिए उपलब्ध रहेगी तथा यह छूट कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा 85 प्रतिशत मानक क्षमता पर उत्पादित इकाईयों एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के उसी माह में वितरण कंपनी से उद्योग द्वारा कय की गई इकाईयों के अंतर तक सीमित होगी ।
3/ यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2017
5934
NOTIFICATION
No.7311 /F- 3-30/2015 /XIII : Whereas , the State Government is of the opinion that it would be in the public interest to encourage captive power users to draw electricity from Distribution Companies in the State.
2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section ( i ) of section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby, repeals notification No. F1-01-2012 -XIII , dated 14th February, 2013:
Provided that Industries getting benefit of exemption from payment of electricity duty under the repealed notification No. F 1-01-2012 -XIII , dated 14th February, 2013 and the earlier repealed notification No. F 4328 - XIII - 2006 dated 12th July, 2006 shall continue to get such exemption till the completion of period specified in column (3 ) of the schedule of the said notifications:
Provided further that , the industries which continue to get benefit of exemption under the above said repealed notifications shall also be exempted from payment of electricity duty on increased monthly purchase of electricity from State Distribution Companies as compared to the units bought in the same month of the financial year 2016-2017:
Provided also that the above exemption from payment of electricity duty on purchase of electricity from distribution company shall be available to the industries till completion of the period specified in column (3) of the schedule of the said repealed notifications and shall be limited to the difference between the units generated by the captive power plant at its 85 percent normative capacity and units bought by the industry from distribution company in the same month of the financial year 2016-17.
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , अपर मुख्य सचिव.