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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 24 November 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
47
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-11-24.47.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2017-अग्रहायण 3 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्र. एफ - 3-01-2017- एक-4.- भारत सरकार , गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- प.ब. एक तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2017 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) क्रमांक एफ 3-01-2017-एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2017 के लिए मतदान के दिन दिनांक 9 नवम्बर 2017 ( गुरुवार ) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा.

अनुसूची

मतदान की तारीख निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम

(2) (1)

09 नवम्बर 2017 ( गुरुवार) जिला सतना के 61 - चित्रकूट

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार, उपसचिव.

5935

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

5936

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2017

फा. क्र. 3 ( ए) 01-2017- इक्कीस ब( एक ) -4738 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम-5 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-

अधिकार का नाम

क्र.

(2)

(1)

1 श्रीमती कविता दीप खरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बैढ़न जिला सिंगरौली.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव, भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2017

फा. क्र. 4698-2017- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 1 नवम्बर 2017 को मान्य करते हुए श्रीमती अंकिता राज, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भोपाल मध्यप्रदेश का त्याग पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आर. के. वाणी , सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्र. एफ 1 ( ए ) 29-2011 - ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री अमित सिंह , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम को परिवार सहित भुवनेश्वर, कोलकत्ता, मुम्बई एवं दिल्ली जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 13 से 27 नवम्बर 2017 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण , भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री अमित सिंह

पत्नी

2. श्रीमती प्रज्ञा सिंह

3. प्रज्ञान सिंह

पुत्र

4. अमिताश सिंह

पुत्र

(2 ) श्री अमित सिंह , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम की अवकाश अवधिमें इनका चालू कार्य श्री राजेश सहाय, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, रतलाम द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री अमित सिंह , भापुसे, पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित सिंह , भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सिंह, भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 163-1994- ब-2- दो. श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत कन्याकुमारी (वाया त्रिवेंद्रम ) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री पंकज श्रीवास्तव स्वयं 2. श्रीमती सेफाली श्रीवास्तव पत्नी

पुत्री 3. कु. श्रेया श्रीवास्तव

पुत्री 4. कु. परी श्रीवास्तव

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे. को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

5937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे . को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्र. एफ 1 (ए) 243-1993- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री वरूण कपूर, भापुसे. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , नारकोटिक्स मुख्यालय इन्दौर को परिवार सहित लक्षदीप जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 11 से 28 दिसम्बर 2017 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09-10 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण, भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री वरूण कपूर स्वयं

2. श्रीमती सौम्या कपूर पत्नी

3. ईसान कपूर पुत्र

केशव कपूर 4. पुत्र

(2 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स मुख्यालय, इन्दौर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मिलिन्द कानस्कर , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर , भापुसे. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स मुख्यालय इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास , अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. 2560-3042-2017- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में , कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्: -

अनुसूची

जिला का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(1)

(2)

उज्जैन 1

उज्जैन

देवास

(3) देवास 2

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(4)

श्रीमती श्वेता तिवारी , JMFC श्रीमती पदमा राजोरे तिवारी , JMFC मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज शर्मा , उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

5938

[ भाग 1

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. एफ- 15-26-2017- दस-2.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) , की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है :-

परिक्षेत्र

स्थल क्रमांक वन मण्डल

(4) (2)

(3)

(1)

खण्डवा

1

पुनासा

अनुसूची

क्षेत्रफल

कक्ष क्रमांक

सीमाएं

(हेक्टेयर में)

(6)

(7)

(5)

पूर्व-कक्ष क्रमांक 193

232.04

आरक्षित वन 193

गुंजारी टापू

पश्चिम- नर्मदा नदी उत्तर- नर्मदा नदी दक्षिण- कक्ष क्रमांक 193.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. एफ - 15-26-2017- दस - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-26-2017 - दस -2 , दिनांक 3 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 3rd November 2017

No. F 15-26-2017 - X - 2 . In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015. Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

Site S. No. Forest Division

Forest Range

(3)

(4) (2)

(1)

Punasa

1 Khandwa

Gunjari Tapu

SCHEDULE

Boundaries

Compartment No.

Area (inHact.)

(5)

(6)

(7)

232.04

RF - 193

East. Compartment No. 193 .

West. Narmada River.

North . Narmada River .

South . Compartment No. 193 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

5939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्र. एफ- 15-23-2017- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) , की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम , 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है :-

परिक्षेत्र

स्थल वन मण्डल

क्रमांक

(3)

(4) (2)

(1)

सांवरी

अनुसूची

क्षेत्रफल

सीमाएं

कक्ष क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(7)

(5)

(6)

6.00

आरक्षित वन-622

जिल्हेरीघाट 1 पश्चिम छिंदवाड़ा

पूर्व- कक्ष क्रमांक 622

पश्चिम- कक्ष क्रमांक 629 की पूर्वी सीमा उत्तर- कक्ष क्रमांक 622 एवं नदी.

दक्षिण- कक्ष क्रमांक 622 एवं नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2017

क्र. एफ- 15-23-2017- दस - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-23-2017- दस-2, दिनांक 10 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 10th November 2017

No. F 15-23-2017 -X - 2 . In exercise of the powers conferred by the sub - section ( 2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest ( Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015. Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

Site S. No. Forest Division

Forest Range

(2)

(3)

(4) (1)

1 West Chhindwara Sanvari Jilherighat

SCHEDULE

Boundaries

Compartment No.

Area (inHact .)

(6)

(7)

(5)

RF -622

6.00 East . Compartment No. 622 West .- Eastern boundary of Compartment No. 629 .

North . Compartment No. 622 and river.

South. Compartment No. 622 and river.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

5940

विभाग प्रमुखों के आदेश

(2)

(1)

(3)

28

तदैव कार्यालय श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश 518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर

राहूलसिंह सिकरवार

29 सौरभ गुप्ता

30 आकाश राजपूत

इन्दौर, दिनांक 6 नवम्बर 2017

31 शुभम शर्मा

32 कार्तिकेय शुक्ला

33 सुनील यादव

34 शुभम राठोर

35 मनीष कुमार पटेल

36 यश खरे

37 आशीष कुमार पाण्डेय

निशांत श्रीवास्तव

38

39 अनुरागप्रताप सिंह

क्र. 1-2 - नवम- ( 1 ) 86.- मैं शोभित जैन, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग के आदेश क्रमांक 473/7258/16 , दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षकों को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता हूं: -

40 रवि गुप्ता

41 नीरज पाण्डेय

सारणी

सोनाक्ष गोलेछा

42

43 महेन्द्रसिंह ठाकुर

अधिकार क्षेत्र (3)

क्रमांक (1)

निरीक्षक का नाम (2)

44 रूपक सांवले

45 मंजूषा त्रिपाठी

पदस्थापना के कार्यालय में

गरिमा चौकसे

1

46 एकता तिवारी

स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें

2 सौरभ शेखर केलकर

47 लालमणी सिंह

स्थित सभी प्रकार के संस्थानों

3 राहूल चौकसे

48 नीतेशकुमार ब्रजपुरिया

4

तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत

अमृतांशु सिंह

49 अनिल धाकड़

5 मनोज कुमार यादव

50 सुचिता सिंह

6 अंकित श्रीवास्तव

51 लक्ष्मीकांत पटेल

7

नरेश पटेल

गजेन्द्रकुमार सिंह

52

8

53

नीरजकुमार पटेल

हिमांशु श्रीवास

9

54

दीपक कुमार द्विवेदी

हेमन्त कुमार रावते

10

55

ध्रुव सिंह

कुलदीप इंगले

किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किन्तु यह क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 41 ( 3 ) के अध्यधीन होगा.

दीपिका जीवातोडे

11

56

ऋषी कुमार पटेल

57

12

सुधीरकुमार शर्मा

अंशुल मिश्रा

58 दीपक डहरवाल

13 पूजा अवस्थी

59 पूर्णिमा शर्मा

14 राहुल कुर्मी

60 प्रशान्त श्याग

15 संदीप कुमार पाण्डेय

61 सुशीलकुमार सेन

16 अरूण कुमार साहू

62 अंकूर यादव

17 श्रीमती गरिमा ओझा

63 टी. एस. राघवेन्द्र

18 प्रवेश गुप्ता

64 बलरामसिंह पटेल

19 आशुतोष दुबे

65 देवेन्द्र मोदी

20 रमाकांत सुशील कुमार

66 राहूल पटेल

21 अनुराग थापा

स्वर्णगौरव सिंह

67

22 मनोज सिंह तोमर

लालसिंह नरवरिया

68

23 मानसी गुप्ता

69 श्रीमती नुपुर शर्मा

रजत तोमर

24

70 नेहा शर्मा

25 अरविंद कुमार द्विवेदी

71 संकित कुमार पहाडे

26 रविशेखर सिंह

72 ज्योति तोतला

27 मृदुल वर्मा 5941

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 73

तदैव स्नेहा जायसवाल

ज्योत्स्ना लोवंशी

74

75 कोनिका कोष्टी

76 नरेन्द्र तोमर

77 सुभि खंडेलवाल

78 अविनाश रंगारे

79 सुमित उच्चेरिया

80 सुरेन्द्र बावरा

81 नीधि व्यास

82 चन्द्रप्रकाश बंसोड

मेघा मोदी

83

84 अतुल वैध

85 नीमिषा पाण्डेय

86 चरणा गुप्ता

87 सरिता साहू

88 पवन राजेन्द्र कुमार

89 राजेशकुमार झारिया

90 किरण साहू

91 ज्योति पी. ए.

92 धर्मेन्द्र नरवरिया

93 निशा जहान

94 अनिल कुमार वर्मा

95 नमितकुमार डेहरिया

96 पूजा मावई

97 प्रिया जोनवाल

98 भूपेन्द्र बंजारे

99 कुन्दन मंडलोई

100 कु. लकी शिवहरे

कंचन तिवारी

101

102 अंशुलकुमार रावत

103 प्रतिक्षा सिंघई

104 राहूल मुवेल

105 विशाल उइके

106 आदित्य प्रतापसिंह गौर

दीक्षासिंह दांगी

107

108 आंचल गंगवाल

109 वैशाली भगत

110 राहूल दोहरे

111 रोचित राज

112 वर्षा सोनावा

नलिनी कटारा

113

114 नीलेश परमार

115 वैभव निखिल मार्टिन

116 अमित कुमार डोडवे

117 अंकित किराड

118 स्वाति राजकुमार

119 इन्द्रसेन तुमराली

120 नरेन्द्रसिंह धुर्वे

(3)

(2)

(1)

तदैव

121 नीलेश कुमार उइके

122 श्वेता मेहरा

123 स्मिता अहिरवार

124 धनराज कनेश

अंकिता लोखण्डे

125

126 संजयसिंह कलेश

127 वेदमणि दाहिया

संध्या मालवीय

128

129 मधुबाला मालवीय

130 प्रशान्त गुर्गा

131 पूष्पेन्द्र मरावी

132 पुष्पेन्द्र धुर्वे

133 पूजा ठाकूर

134 राहूल प्रधान

135 राहूल कुम्भरे

136 मनोजकुमार चौहान

137 कुणाल अवास्या

138 सपन गोरे

139 खुशबु मंडलोई

140 नीलेश डामोर

141 संजय बघेल

142 नीलेश युवने

143 मेघा पंवार

144 लखनसिंह भंवर

145 इन्द्रजीत सिंह

146 अपूर्वजॉय मिन्झ

147 संदीपकुमार वाल्को

148 राजेश चौहान

149 देवनंदिनी बघेल

150 रघुनाथ जमरा

151 सुदीपसिंह अलावा

152 नीरजकुमार तेकाम

153 कर्मेन्द्रकुमार शिव

154 तृप्तिडावर

उज्वला करचम

155

156 निशा गनावा

157 चंचल पंवार

158 उषा सिंह

159 मुरारीसिंह

160 वन्दना उइके

161 तुलसी घोरमारे

सच्चिदानंद पाण्डेय

162

163 अजयकुमार साहा

164 पूर्णिमा चुरिहार

रविकांत प्रजापति

165

166 विवेककुमार पचौरी

यतेन्द्रसिंह भदौरिया

167

शिवशंकर मेहरा

168

रूपकिशोर चौहान

169

शोभित जैन , श्रम आयुक्त.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

5942

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिवनी मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्र. 7794 - एस.टी. - 2017.- इस कार्यालय द्वारा समय - समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है: - 01. श्री गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी-

(क) राजस्व-

1. म. प्र . भू- राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत मूल एवं पुनर्विलोकन के प्रकरण

2. म. प्र. भू- राजस्व संहिता , 1959 के अन्तर्गत अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण ( प्रत्येक 10 वां प्रकरण ) .

3. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.

4. राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.

5. म. प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण ( वृक्षों में हित ) अधिनियम , 1999 के नियम 2000 के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण .

6.

7. शासन की भूमि से संबंधित कलेक्टर के क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण .

8. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम , 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण ( राशि एक करोड़ से अधिक) .

(ख) दांडिक -

1.

दंड प्र . सं. 1973 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.

2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 एवं म. प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के प्रकरण .

3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रकरण.

(ग ) विविध-

1. जिला निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन.

2. सूचना के अधिकार की अपील के प्रकरण .

02. श्री स्वरोचिष सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सिवनी-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी/अपर कलेक्टर विकास.

2. प्रभारी अधिकारी:-

2.1 विकास शाखा

2.2 जल संरक्षण

2.3 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जिला चिकित्सालय सिवनी

2.4 माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में भ्रमण से संबंधित समस्त कार्यों के नोडल अधिकारी .

2.5 समाधान आन लाइन तथा परख कार्यक्रम.

5943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

2.6 स्वरोजगार योजनाएं - ग्रामीण एवं नगरीय .

2.7 उच्च शिक्षा ऋण योजना ग्रामीण एवं नगरीय .

2.8 प्रधानमंत्री जनधन योजना/प्रधानमंत्री बीमा योजना/पेंशन योजना

2.9 बीस सूत्रीय कार्यक्रम.

3. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

03. श्री व्ही. पी. द्विवेदी , अति. कलेक्टर एवं अति. जिला दण्डाधिकारी , सिवनी-

( क) राजस्व-

1. म. प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अनुविभागों के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण ( प्रत्येक 1 से 9 प्रकरण ) .

2. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण.

3. कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा की गयी राशि की वापसी के समस्त प्रकरण.

4. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत प्रकरण.

5. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम, ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रकरण .

6. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सभी प्रकरण.

7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व 1959 की धारा 240, 241 के प्रकरण.

8. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम , 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण ( राशि एक करोड़ से कम ) .

(ख) दांडिक-

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , सिवनी

2. शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित जिला दण्डाधिकारी के अधिकारिता के सभी प्रकरण.

3. संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन करेंगे .

(ग) विविध

1. विशेष विवाह अधिनियम/हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी.

2. प्रभारी अधिकारी- लायसेंस शाखा ( गन लायसेंस का नवीनीकरण ) .

3. सांख्यिकी शाखा, जिला जेल/उपजेल , होमगार्ड एवं नागरिक कल्याण

4. विभागीय जांच शाखा

5. आपदा प्रबंधन , राहत एवं राजस्व लेखापाल

6. आनंद विभाग

7 . भू- अभिलेख/वन राजस्व भूमि सीमा विवाद

8. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिए नोडल अधिकारी

9. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश, क्रमोन्नति, पदोन्नति , समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिए कलेक्टर की शक्तियां .

10. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/ आंशिक विकर्षण , यात्रा भत्ता/ चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक की स्वीकृति के लिए कलेक्टर की शक्तियां .

11. विभिन्न विभागों में कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति/शिष्यावृत्ति स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही के लिए कलेक्टर की शक्तियां.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

5944

12. रु. 50,000/ - पचास हजार रुपये तक की स्वीकृति से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार ( विद्युत, फोन, मोबाइल , पी.ओ.एल. अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक ) .

13. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समस्त प्रकार के अग्रिम स्वीकृति के लिए कलेक्टर की शक्तियां .

14. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को म. प्र . शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना, 1974 अंतर्गत स्वीकृति एवं अन्य कार्यों के लिये कलेक्टर की शक्तियां.

15. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को म. प्र . राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना, 2003 अन्तर्गत स्वीकृति एवं अन्य कार्यों के लिये कलेक्टर की शक्तियां.

16 . गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम दर्ज कराने/काटने , जाति प्रमाण - पत्र तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन - पत्रों का समय- सीमा में निराकरण न होने अथवा निरस्त किये जाने की स्थिति में प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण.

17. मृत शासकीय सेवकों को लंबित राशि के आहरण हेतु वारसान प्रमाण - पत्र जारी करने हेतु कलेक्टर की शक्तियां .

18. नाबलिक की भूमि रहन रखने हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी करने हेतु कलेक्टर की शक्तियां.

19. जिला बीमारी सहायता निधि, श्रम विभाग, कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपचार योजना से संबंधित स्वीकृति के लिए कलेक्टर की शक्तियां.

20. समस्त न्यायालयों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति एवं समीक्षा के लिये कलेक्टर की शक्तियां.

21. भारतीय नागरिता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही हेतु कलेक्टर की शक्तियां

22. कलेक्टर की अन्य व्यस्तताओं में जनसुनवाई .

23. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

04. श्री हर्ष सिंह , अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, केवलारी-

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , केवलारी .

2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक, लोक न्यास क्षेत्र केवलारी .

3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम केवलारी .

4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी केवलारी .

5. भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी .

6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

05. श्री हर्ष सिंह , अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी सिवनी-

अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी. 1.

2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक, लोक न्यास क्षेत्र सिवनी.

3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम सिवनी.

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी सिवनी.

5. भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी.

6. नजूल अधिकारी , सिवनी

7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

प्रभारी अधिकारी -

1. जिला सत्कार अधिकारी .

2. ई- गवर्नेश एवं लोक सेवा प्रबंधन.

3. राज्य परिवहन सिवनी के बस स्टैण्ड की समस्त व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारी.

4. टूरिज्म प्रामोशन काउंशिल जिला- सिवनी.

5945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

5. नवाचार एवं पी.पी.पी. मोड की समस्त परियोजनाओं एवं नये प्रस्ताव के नोडल अधिकारी.

6. भारतीय रेडक्रास सोसायटी सिवनी .

06. श्री डी. आर. बिल्वे, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी बरघाट -

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बरघाट.

2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक, लोक न्यास क्षेत्र बरघाट.

3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम , बरघाट.

4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी बरघाट.

5. भू- अर्जन अधिकारी , बरघाट.

6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

प्रभारी अधिकारी-

1. कर्मचारी कल्याण/अल्प बचत शाखा/ आडिट शाखा.

2. सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा एवं सहायक अधीक्षक राजस्व शाखा.

3 . सभी बैठकों की जानकारी का संकलन एवं प्रस्तुतीकरण.

4. जनसुनवाई/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ.

5. मान. मंत्री, सांसद, विधायकगणों से प्राप्त पत्रों का निराकरण .

6. लोकायुक्त संगठन/मानव अधिकार आयोग/अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण.

7. अपने प्रभार से संबंधित शाखाओं में आकस्मिक निधि से रु. 5,000/- पांच हजार रुपये तक व्यय की स्वीकृति से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार.

सूचना के अधिकार एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सिटीजन चार्टर शाखा. 8.

प्रस्तुतकार एवं राजस्व मोहर्रिर ( कलेक्टर न्यायालय ) . 9.

10. आंग्ल एवं राजस्व अभिलेखागार/नाजरात/भू-अर्जन.

11. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

07. श्री कामेश्वर चौबे, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी कुरई -

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कुरई तहसील.

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम कुरई तहसील.

3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , कुरई तहसील.

4. भू-अर्जन अधिकारी कुरई तहसील

5. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक, लोक न्यास क्षेत्र कुरई तहसील

6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

प्रभारी अधिकारी -

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन.

2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन,

3. वरिष्ठ लिपिक शाखा .

4. मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा .

5. पुरातत्व एवं संस्कृति.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

5946

6. सिविल सूट

7 . वित्त/स्थापना शाखा.

8. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा

9. प्रेषक एवं मुद्रण शाखा

10. जनगणना अधिकारी

11. अपने प्रभार से संबंधित शाखाओं में आकस्मिक निधि से रु. 5,000/- पांच हजार रुपये तक व्यय की स्वीकृति से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार.

12. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये गये अन्य कार्य.

08. श्री आई. जे. खलखो , अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी घंसौर-

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , घंसौर

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम , घंसौर

3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी घंसौर

4. भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर.

5. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक, लोक न्यास क्षेत्र घंसौर

6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

09. श्री अंकुर मेश्राम, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी लखनादौन-

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, लखनादौन.

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम , लखनादौन.

3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , लखनादौन.

4. भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन.

5. म. प्र . लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र लखनादौन.

6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :-

प्रथम लिंक आफीसर

(3)

द्वितीय लिंक आफीसर (4) अधिकारी का नाम (2)

क्र. (1)

श्री कामेश्वर चौबे

श्री डी. आर. बिल्वे

1

श्री व्ही. पी . द्विवेदी

श्री हर्ष सिंह

श्री कामेश्वर चौबे

2

श्री डी. आर. बिल्वे

श्री डी. आर . बिल्वे

श्री हर्ष सिंह 3

श्री कामेश्वर चौबे

श्री डी. आर. बिल्वे 4

श्री आई. जे. खलखो

श्री अंकुर मेश्राम

श्री डी. आर. बिल्वे 5

श्री आई. जे. खलखो

श्री अंकुर मेश्राम

श्री डी. आर. बिल्वे

श्री कामेश्वर चौबे

6

श्री हर्ष सिंह

नोट-

1. संबंधित प्रभारी अधिकारी/जिला अधिकारी अपने प्रभार की समस्त नस्तियां सीधे प्रस्तुत करेंगे .

2. सर्व अनुविभागीय अधिकारी /दण्डाधिकारी वन व्यवस्थापन तथा वन - राजस्व सीमा विवाद से संबंधित प्रकरण तैयार कर 5947

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रेषित करेंगे:-

2.1 सिवनी, कुरई, केवलारी एवं बरघाट के लिये अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी.

2.2 लखनादौन, धनोरा , घंसौर एवं छपारा के लिए अनुविभागीय लखनादौन.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

गोपाल चन्द्र डाड , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी , टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़ , दिनांक 30 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. भू- अर्जन- 2017-253 .- कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1388/कार्य/2012-13 , टीकमगढ़ दिनांक 26-5-2013 के द्वारा दिनांक 12-6-2013 को बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर के अन्तर्गत ग्राम कछियाखेरा का पूरक प्रस्ताव कुल रकबा 0.200 हे. के अर्जन के लिये भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 1 ) के तहत अधिसूचना समाचार पत्र/ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19 जुलाई 2013 को किया गया है किन्तु प्रकरण में कार्यवाही चलते हुए अवार्ड पारित नहीं हुआ है.

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-5-2014/सात/शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 जनवरी 2014 के अनुसार भारत का राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2013 के अनुसार भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 1 जनवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ है. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 निरसित किया गया है.

प्रकरण क्रमांक 38/ अ -82/2012-2013 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 1 ) के तहत अधिसूचना समाचार पत्र/राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19 जुलाई 2013 को किया गया है तब से करीबन 04 वर्ष व्यतीत हो जाने से प्रकरण में धारा 4 ( 1 ) का प्रकाशन निरस्त किया जाता है.

प्र. क्र. भू-अर्जन- 2017-254.- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1388/कार्य/2012-13, टीकमगढ़ दिनांक 26-5-2013 के द्वारा दिनांक 12-6-2013 को बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर के अन्तर्गत ग्राम बकपुरा का पूरक प्रस्ताव कुल रकबा 1.000 हे. के अर्जन के लिये भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 1 ) के तहत अधिसूचना समाचार पत्र / राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19 जुलाई 2013 को किया गया है किन्तु प्रकरण में कार्यवाही चलते हुए अवार्ड पारित नहीं हुआ है.

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-5-2014/सात/शा . 2 ए, भोपाल दिनांक 29 जनवरी 2014 के अनुसार भारत का राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक [ भाग 1 5948

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

19 दिसम्बर 2013 के अनुसार भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 1 जनवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ है . इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 निरसित किया गया है.

प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2012-2013 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 1 ) के तहत अधिसूचना समाचार पत्र/ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19 जुलाई 2013 को किया गया है तब से करीबन 04 वर्ष व्यतीत हो जाने से प्रकरण में धारा 4 ( 1 ) का प्रकाशन निरस्त किया जाता है .

पी. एस. चौहान, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी .

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) , बड़वानी , मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 23 नवम्बर 2017

शुद्धि- पत्र

पत्र क्र. 6638 - भू- अर्जन रीडर - नहर- 2017.- कार्यालय , कलेक्टर, जिला- बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 6475 - रीडर- भू-अर्जन- 2017, दिनांक 7 नवम्बर 2017 , प्रकरण क्रमांक 243 /अ-82 /2016-17 , ग्राम सेगांवा, तहसील - बड़वानी , जिला बड़वानी के संदर्भ में:-

संशोधित प्रविष्टि

उद्घोषणा का क्रमांक

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि

खसरा नम्बर

खसरा नम्बर

अधिग्रहित क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

अधिग्रहित क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(2) (1)

(1)

0.060

0.060 41

61/12

61/3

61/12 61/13

शेष खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व प्रकाशित प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

अभयसिंह ओहरिया , भू-अर्जन अधिकारी .

5949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्र. भू- अर्जन -05 ( अ -82 ) -2017-2018-116 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(3)

(5)

(4)

(2)

0.01

24

(7) मुड़की मध्यम परियोजना (1) डिण्डौरी

गनवाही माल

डिण्डौरी

शीर्ष कार्य.

25

0.23

प.ह.नं. 21

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

0.25

6

रा. नि.मंडल

21/1

5.04

शाहपुर.

0.30

27/1

0.73

27/2

1.89

32/1

32/1/2

0.24

28

0.39

0.40

29

1.29

69/1

69/2

1.40

68/1

1.47

68/2

1.49

0.82

61/1

1.46

65

0.47

66

0.94

64

0.40

311

0.05

62 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

5950

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

63

0.49

310/1

0.86

0.87

310/2

312

1.32

0.09

313

0.41

352

0.20

359

360

0.21

361/1

0.07

0.05

361/2

361/3

0.03

0.10

349

0.10

367/2

356

0.01

0.18

353

0.33

308

0.29

309

0.28

305

0.50

306/2

0.39

296

297

0.15

0.25

298

1.08

150/1

150/2

0.07

0.01

149

0.20

78/1

0.24

75

80

0.39

74/1

1.88

0.37

74/2

2.62

82

0.02

85

2.11

88

0.12

89

0.35

90

0.50

91

1.09

92

2.21

8/1

0.58

8/2

1.81

112

0.22

114

115

0.44

1.80

116

0.10

142 5951 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

(7)

(5)

(4)

(6)

(2)

(3)

(1)

0.10

143

112/2

1.12

100

0.17

97

0.01

96/1

0.05

0.02

96/2

0.02

96/3

96/4

0.01

0.03

94/1/1

0.05

94/1/2

0.18

94/2

94/4

0.18

0.80

12

13

0.35

0.05

15

0.33

0.30

11/2

9

0.53

0.07

2/1

2/2

0.31

0.60

3

0.05

31

0.19

33

57

0.10

0.18

56

0.11

53

52/2

0.10

323

0.01

325

0.12

0.06

333/1

0.03

335/1

340

0.15

0.05

378/1

0.03

341

377

0.03

0.02

373

372

0.02

0.27

371/1

0.12

371/2

268

0.12

0.05

272

276

0.06

277

0.06

0.14

275 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

5952

(7)

(6)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

0.14

280

281

0.05

0.05

282

0.13

283

155

0.05

154

0.04

0.07

159

0.06

160

0.45

138

136

0.15

122

0.30

0.28

121

110

0.15

0.60

0.60

111/2

0.01

94/1/1

0.01

96/3

0.21

96/4

55.36

योग निजी भूमि

शासकीय भूमि

0.39

23

0.21

20

0.35

30/7

0.22

293

011

84

0.07

113

0.05

98

0.18

93

0.08

14

294

0.29

34

0.41

0.01

55

0.03

332

293

0.02

307

0.03

0.03

339

योग

2.48

57.84

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

5953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. भू- अर्जन-06 ( अ -82 ) -2017-2018-117.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

का नाम निर्माण कार्य एजेंसी

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नम्बर

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(7)

(5)

(3)

(4)

0.18

मुड़की मध्यम परियोजना (1) डिण्डौरी

83

मुड़की माल

(2) डिण्डौरी

शीर्ष कार्य .

82/1

0.58

प.ह.नं. 22

82/2

1.65

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

रा. नि.मंडल

70

0.13

शाहपुर

0.04

71

0.58

69/1

0.09

67

68

0.27

0.20

69/6

0.20

69/7

0.26

93/1

93/2

0.40

92

1.27

16/1

0.79

1.20

16/2

0.28

15

1

0.79

10

0.72

1.00

14

1.06

13

0.51

25

0.49

27

30

0.10

47

0.24

0.20

99

0.10

98

0.24

114

13.57

योग :

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

5954

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

शासकीय भूमि

0.96

4

26

0.14

0.07

28

0.35

29

1.52

योग

15.09

कुल योग ..

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

डिण्डौरी, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्र. भू- अर्जन -09 ( अ -82 )-2017-2018-127.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

तहसील/ तालुक

(हेक्टर में)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

0.08

209

(2) डिण्डौरी जाट माल

डिण्डौरी

मुड़की मध्यम परियोजना (शीर्ष कार्य) .

0.15

210

प.ह.नं. 12

0.18

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

211

रा. नि.मंडल

0.09

212

शाहपुर

0.79

205

1.00

206

1.16

208/1

1.01

208/2

0.59

82

203

1.81

197

0.90

0.23

194

0.74

192

6

0.03

126

0.02

0.92

127

0.09

128

0.05

132

179

0.09 5955

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(5)

(6)

(7) (3)

(4)

(1)

(2)

1.08

169

0.62

171

0.37

243

1.14

249

242

0.24

223

0.49

1.30

225

1.98

227

186

0.02

1.58

187

0.45

185/1

0.12

185/2

188

0.93

184

0.20

0.18

181

2.05

180/1

180/2

0.25

176

0.49

2.01

173/1

25.430

योग निजी भूमि :

शासकीय भूमि

204

0.11

0.15

193

7

0.10

8

0.06

0.32

11

84

0.02

0.02

85

76

0.15

0.10

131

166

0.12

0.20

167

0.06

237

168

0.03

245

0.10

170

0.24

0.05

244

0.02

172

0.12

240

0.11

244

0.23

183

2.310

योग : शासकीय भूमि

27.74

कुल योग :

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

5956

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. भू- अर्जन -11 ( अ -82 ) -2017-2018-129.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

खसरा नम्बर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(4)

(5)

83

0.18

(1) डिण्डौरी

(2) डिण्डौरी

0.58

(7) मुड़की मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य .

1.65

82/1 82/2

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

70

0.13

(3) मुड़की माल प.ह.नं. 11 रा. नि.मंडल शाहपुर

0.04

71

0.58

69/1

0.09

67

0.27

68

0.20

69/6

0.20

69/7

0.26

93/1

0.40

93/2

1.27

92

16/1

0.79

1.20

16/2

15

0.28

1

0.79

10

0.72

1.00

14

13

1.06

25

0.51

27

0.49

30

0.10

47

0.24

0.20

99

0.10

98

114

0.24 13.57

योग निजी भूमि :

5957

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

शासकीय भूमि

0.96

4

26

0.14

0.07

28

0.35

29

1.52

योग :

15.09

कुल योग :

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.भू- अर्जन -13 ( अ-82 )-2016-2017-131.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में )

(5)

(4)

182

0.15

(1) डिण्डौरी

(2) शहपुरा

(7) बिलगांव परियोजना का नहर कार्य.

0.31

163/1

(3) मुड़की माइनर नं. 02

0.06

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

162

0.17

155

154

0.17

0.06

151

0.30

150

0.04

156

0.20

129/1

0.20

129/2/7/क

0.22

149

1.88

योग

शासकीय भूमि

170/1

0.31

0.02

123

127

0.05

0.03

164

0.68

159

1.09

योग :

2.97

सकल योग :

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

5958

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

प्र. क्र. 02 - अ- 82 - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- अचट्ट

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.734 हेक्टेयर

भूमिका खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

677

0.356

685

0.265

0.005

686

0.077

683/1

0.083

682

0.080

740/1/1

0.190

740/1/2

0.185

739

0.177

744/3

0.022

746/1

745

0.154

752/3

0.058

0.010

785/2

0.230

753

(1)

(2)

0.289

754/1

0.005

766

0.090

767/1

0.110

768

763/1

0.144

0.135

763/2/1

0.043

763/2/2

0.020

771

2.734

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंडला, दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्र. भू- अर्जन- 34-( अ -82 ) 2016-17-159.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- बिछिया 5959

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(ग) ग्राम - करंजिया माल, प. ह. नं. 28

(घ) क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.15

193/1

0.10

194

योग : 0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र . 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 35-( अ-82 ) 2016-17-160.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील-बिछिया

(ग ) ग्राम - करंजिया माल , प. ह. नं. 28

(घ) क्षेत्रफल-2.31 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.08

160

0.05

161/1

0.04

161/3

(2)

(1)

1.20

166

0.67

220/1

269/1

0.08

0.15

269/2

0.04

269/3

योग : 2.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र . 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 36- ( अ -82 ) 2016-17-161 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील- बिछिया

(ग) ग्राम-बिरसा , प. ह. नं. 28

(घ ) क्षेत्रफल -0.61 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा

नंबर

(हे. में )

(2)

(1)

5

0.08

0.11

234

0.06

299 5960

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

(2)

(1)

0.10

365/2

0.12

387

0.10

388

0.04

403

योग : 0.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है .

(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-37-( अ -82 ) 2016-17-162ए. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील- बिछिया

(ग ) ग्राम-बिरसा, प. ह. नं. 28

(घ) क्षेत्रफल-6.36 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

1

0.03

0.21

2

0.16

3

4

0.47

[ भाग 1

(2)

(1)

17

0.09

21

0.04

0.12

22

43

0.15

179

0.08

216

0.05

217/1

0.10

217/6

0.09

218/1

0.21

218/3

0.20

225

0.06

0.04

229

230

0.13

231

0.04

235

0.35

0.12

249

250/3

0.08

0.05

250/4

0.27

263

271/1

0.15

272/2

0.17

272/15

0.05

0.30

273/1

284

0.15

300

0.71

0.20

311

312/1

0.05

312/2

0.18

0.24

312/3

312/4

0.38

366

0.04

386

0.03

389

0.22

391

0.08

392

0.07

398

0.08

0.05

404/2

435

0.07

योग : 6.36 5961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र . 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- 12-( अ-82 ) 2016-17-116.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील-बिछिया

(ग) ग्राम-दानीटोला ( मटावल ) प. ह . नं. 34 (घ ) क्षेत्रफल-12.02 हेक्टेयर .

रकबर्बा

खसरा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.17

1808

0.14

1809/4

0.01

1809/3

0.18

1805

0.16

1804

0.30

1803/1

0.12

1803/2

0.11

1799

0.02

1798

0.17

1768/1

(2)

(1)

0.20

1768/2

0.10

1768/3

0.01

1769/5

0.09

1770/1

0.08

1770/2

1771

0.02

0.12

1653/3

0.37

1653/4

0.08

1653/5

0.10

1669

1667/2

0.12

0.45

1671

1753/1

0.20

0.24

1753/2

0.09

1752/2

0.16

1751

0.51

1741/1

0.40

1732/1

0.01

1682

0.01

1673

0.09

1683/1

0.21

1683/3

0.26

1683/4

0.01

1599/1

0.05

1599/2

0.14

1599/3

0.05

1599/5

0.29

1599/6

0.21

1601/2

0.01

1596

0.22

1447

0.03

1432/2

0.38

1448

0.21

1426/1

0.33

1426/3

0.36

1425

0.23

1424

1419

0.46

0.25

1409/1

0.34

1410

0.13

1418

0:10

1417

0.06

1414 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

5962

(2)

(1)

0.07

1413

0.02

1411

0.04

1412

0.82

1257

0.01

1256/3

0.03

1256/4

0.01

1256/6

0.04

1261

0.31

1258

1260/1

0.36

0.36

1260/2

0.50

1253

1252

0.24

0.05

1406

योग : 12.02

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट v.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र . 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 1826 - प्रका.- भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- दुअरा -275

(घ) क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

108

0.038 0.038

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

0.000 0.038 म. प्र. शासन की भूमि का योग अ ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 1830 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम-दुअरा 271 5963

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2017

भाग 1 ]

(घ) क्षेत्रफल-0.952

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

108

0.137

105

0.180

103

0.024

104

0.123

102

0.003

101

0.015

11

0.081

0.061

10

0.050

9

8

0.051

7

0.017

0.010

3

4

0.048

6

0003

5

0.116

0.919

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.033

0.033

म. प्र. शासन की भूमि का योग

अ + ब का योग

0.0952

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1832 - प्रका.- भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- कोलगढ़ -109

(घ) क्षेत्रफल-0.381

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.001

55

0.185

190

184

0.006

0.044

183

171

0.006

172

0.006

173

0.017

174

0.020

177

0.033

0.001

178

180

0.036

175

0.015

0.370

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

188

0.011

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.011

0.381

अ ब का कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 November 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-11-24.47.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-11-24.47.Ordinary.