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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 01 December 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
48
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-12-01.48.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2017-अग्रहायण 10, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्र. ई. - 5-857- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. , आयएएस . , कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 16 नवम्बर 2017 से 14 मई 2018 तक, एक सौ अस्सी दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को दिनांक 6 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक, चालीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का प्रभार श्री राकेश सिंह , भाप्रसे, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का प्रभार श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2017.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

जनजाति कल्याण तथा आयुक्त , अनुसूचित जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(4 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश सिंह, भाप्रसे एवं श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. ई. - 5-772 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी . नरहरि, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 23 से 31 अक्टूबर 2017 तक, नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्र. ई- 5-947- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती अलका श्रीवास्तव , आयएएस . , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18 , 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्र. ई - 5-927 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रवीण सिंह अधयक, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , राजगढ़ को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 एवं 26 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अधयक को अस्थायी रूप. से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अधयक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अधयक, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-961 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मयंक अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 6 से 20 नवम्बर 2017 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-915 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री नेहा मारव्या सिंह, आयएएस . , उपसचिव , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2017

क्र. ई - 5-851 - आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2017 द्वारा दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 एवं 26 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश अवधि में श्री अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्र. ई - 5-685 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी . आहूजा, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिनांक 22 से 28 अक्टूबर 2017 तक प्रतिनिधि मंडल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश प्रवास के अनुक्रम में दिनांक 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक , चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-816- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 1 से 19 जनवरी 2018 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 एवं 20, 21 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-829- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस . , कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री नागरगोजे मदन विभीषण , भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री आशीष कुमार, अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर , दतिया का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नागरगोजे मदन विभीषण द्वारा कलेक्टर , दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष कुमार कलेक्टर, दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-850- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बी. एम. शर्मा , आयएएस. , आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 4 जनवरी 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनाकं 24 , 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमर सिंह बघेल , अपर आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम . शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री बी . एम. शर्मा द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-859 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री भरत यादव, आयएएस. , उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 30 दिसम्बर 2017 से 10 जनवरी 2018 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-917- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री सौरभ कुमार सुमन, आयएएस, आयुक्त, नगरपालिका निगम, रीवा को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 मार्च 2017 के स्थानीय अवकाश तथा दिनांक 18 , 19 नवम्बर एवं 02 , 03 दिसम्बर 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त, नगरपालिका निगम, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2017

क्र. एफ-6-34-2015 - एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 316( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, प्रो . एस . पी. गौतम, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को अनुच्छेद 316 ( 1 ) के अन्तर्गत अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, अपने कार्यों के साथ- साथ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया , अपर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्र. एफ -1 (सी) -26-2016- ई- चार. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 तथा समय - समय पर किये गये संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा के लंबित ऑडिट आक्षेपों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 उपधारा ( 3 ) एवं (4) के अनुसार इस पर आगामी कार्यवाही करने के बारे में निर्णय लेने हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (सी ) 1-2006- ई- चार, दिनांक 5 मई 2006 अनुसार गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है: -

अध्यक्ष (1 ) संभागायुक्त

सदस्य (2) संयुक्त आयुक्त ( विकास )

क्र. ई- 5-1002- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री राजेश कुमार कौल, आयएएस. , संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 , 25 , दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) संयुक्त संचालक, नगरीय एवं पर्यावरण विकास सदस्य

सदस्य (4) संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय , मण्डी बोर्ड.

सदस्य-

सचिव.

( 5) संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधिसंपरीक्षा.

भाग 1 ]

2. उपर्युक्त समिति मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 उपधारा ( 3 ) एवं (4 ) के परिप्रेक्ष्य में राजस्व संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर परिषद्, नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, कृषि उपज मण्डी समिति एवं विकास प्राधिकरण आदि के लंबित आडिट आक्षेपों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के प्रकाश में आक्षेपों का प्रत्याहरण करने अथवा आगामी कार्यवाही करने के बारे में संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को उपयुक्त परामर्श देगी और ऑडिट आक्षेप की प्रवृत्ति अनुसार कार्यवाही की संभावित समय - सीमा भी तय करेगी.

3. समिति की बैठक यथा संभव प्रत्येक 02 माह में आयोजित की जाये, लेकिन अपरिहार्य कारणवश बैठक संभव नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक त्रैमास में 01 बैठक अवश्य ही आयोजित की जाये.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

3. समिति की बैठक अधिकतम तीन मास के अंतराल में आयोजित कीजाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनिरूद्ध मुकर्जी , प्रमुख सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2017

क्र. एफ 1 (बी ) 111-2016-बी-4-दो . राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है : -

अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता

पदस्थापना कार्यालय/ स्थल स. क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची

का क्रमांक

क्र. एफ-1 (सी )-26-2016-ई- चार. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 तथा समय-समय पर किये गये संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा की ग्राम पंचायत, तहसील/विकासखण्ड स्तर की रोगी कल्याण समिति एवं जिले में स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की लंबित आडिट आपत्तियों पर इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3 ) एवं ( 4 ) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकाय प्रमुख द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के प्रकाश में आपत्तियों का प्रत्याहरण करने संबंधी उप संचालक, क्षेत्रीय , कार्यालय , स्थानीय निधि संपरीक्षा को उपयुक्त परामर्श देने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में इस विभाग के आदेश क्रमांक 935-638-12- ई- चार, दिनांक 28 मार्च, 2012 अनुसार गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है:-

अध्यक्ष (1) कलेक्टर

सदस्य (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत

सदस्य (3 ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

सदस्य (4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत

सदस्य (5 ) जिला शिक्षा अधिकारी

(6 ) उप संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय सदस्य- निधिसंपरीक्षा. सचिव.

2. उपर्युक्त समिति जिले के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत , तहसील एवं विकासखण्ड स्तर की रोगी कल्याण समिति तथा शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा संपरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं करने पर इनकी समीक्षा करेगी एवं मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 की उपधारा ( 3 ) एवं ( 4) के परिप्रेक्ष्य में इनके मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के विरुद्ध आगामी कार्यवाही प्रस्तावित करने का परामर्श उप संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा को देगी.

(1)

(3)

(4) (2)

1

04

शहडोल

सुश्री सोनाली गुप्ता, वार्ड क्र. 05 , गुप्ता मोहल्ला, शहपुरा , थाना शहपुरा , जिला डिण्डोरी म. प्र. 481990.

2

05

खण्डवा

श्री पूनम यादव, म. नं. 101 , महालक्ष्मी ऑयल मील के सामने, पुनासा रोड, सतवास जिला देवास म. प्र. 455459.

(2) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम (4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

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(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम , आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी .

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5 ) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी .

(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8 ) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

( 9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .

(11 ) इस नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्र. 21537/2015 द्वारा श्री पीयुष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 2 मई 2016 के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर द्वारा चयनित उप पुलिस अधीक्षकों से अभिवचन- पत्र प्राप्त किया गया है और तदाशय का अभिवचन पत्रक शासन द्वारा भी प्राप्त किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध अपील प्रकरण क्र. 347/2016 को माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा खारिज किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध एक और अपील प्रकरण क्र. 369/2016 दर्ज हुआ था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 9-8-2016 को प्रकरण की पुनः सुनवाई में आदेश दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर उक्त याचिका में मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 अगस्त 2016 के अनुसार प्रकरण खारिज किया गया है. माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्र. 21537/2015 श्री पीयूष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 2 मई 2016 प्रभावशील है , उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका आई.ए. नं. 11249/2016 लंबित है . यह नियुक्तियां मान. उच्ततम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित उक्त विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेंगी .

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

(13 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .

क्र. एफ -1 ( बी) 108-2016- बी-4- दो.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित भाग 1 ]

निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 04 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है : -

अभ्यर्थी का नाम पदस्थापना स. क्र. लोक सेवा आयोग

कार्यालय/

एवं पत्राचार का

द्वारा अनुशंसित

स्थल

पता

अनुपूरक सूची

का क्रमांक

(3)

(4) (2)

(1)

07

सागर 1

सुश्री अर्चना रावत, 99, सुंदरनगर एक्स, सुखलिया, एम. आर. 10; इन्दौर , म. प्र. 452010.

(2 ) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम , आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(5 ) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग- पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी .

5971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8 ) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .

(11 ) इस नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्र. 21537/2015 द्वारा श्री पीयुष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 2 मई 2016 के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर द्वारा चयनित उप पुलिस अधीक्षकों से अभिवचन- पत्र प्राप्त किया गया है और तदाशय का अभिवचन पत्रक शासन द्वारा भी प्राप्त किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध अपील प्रकरण क्र. 347/2016 को माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा खारिज किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध एक और अपील प्रकरण क्र 369/2016 दर्ज हुआ था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 9 अगस्त 2016 को प्रकरण की पुनः सुनवाई में आदेश दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर उक्त याचिका में मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 अगस्त 2016 के अनुसार प्रकरण खारिज किया गया है . माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर याचिका क्र. 21537/2015 श्री पीयुष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 2 मई 2016 प्रभावशील है , उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका आई.ए. नं. 11249/2016 लंबित है . यह नियुक्तियां मान. उच्ततम न्यायालय , नई दिल्ली में लंबित उक्त विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेंगी.

5972

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(12 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है .

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2017

फा. क्र. 5012-2017- इक्कीस ब( एक) . राज्य शासन , एतद्वारा, उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती गिरिबाला सिंह, ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश , भोपाल की सेवाएं रजिस्ट्रार राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के . वाणी , सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2017

सूचना

क्र. एफ- 3--62-2013- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा . मण्डीदीप निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 2 ) में अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित

[ भाग 1 कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

1. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , भोपाल, सीहोर, रायसेन मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मण्डीदीप मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्र. एफ - 3-62-2013- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण , में, नगरीय विकास एवं आवास कीअधिसूचना क्रमांक एफ-3-62-2015- बत्तीस दिनांक 22 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव , उपसचिव.

Bhopal , the 22nd November, 2017 NOTICE

No. F- 3-62-2013 - XXXII .-Notice under section 19 ( 4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Mandideep ( Planning Area) , 2031 under sub - section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy ofthe said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :--

1. Collector , District Raisen , Madhya Pradesh 2. JointDirector , Town & Country Planning Distt . Office Bhopal , Sehore , Raisen , Madhya Pradesh .

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad Mandideep , Madhya Pradesh .

भाग 1 ]

2.The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , C. K. SADHAV , Dy . Secy .

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल , भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2017

अधि. क्र. भ.स.क.म.म. - 7725.- इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म. - 8168 , दिनांक 21 अगस्त 2015 , भाग -4 (ग ) द्वारा " पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना " लागू की गई थी, यह योजना एतद्वारा ( राजपत्र प्रकाशन तिथि से ) समाप्त घोषित की जाती है.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2017

क्र. 8373 - एनआर-14 लोकपाल-3-2017.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-14-2010-1- 10, दिनांक 26 अगस्त 2017 द्वारा श्री विनोद कुमार दुबे ( सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर , संभाग इन्दौर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है . श्री विनोद कुमार दुबे (सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) ने दिनांक 12 सितम्बर 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है. अतः श्री विनोद कुमार दुबे (सेवानिवृत्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) सदस्य संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर संभाग , इन्दौर को बड़वानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर जिलों के लिए कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

5973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

संशोधित आदेश

क्र. 8375- एनआर-14 लोकपाल-3-2017 .-अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 4065 - एनआर- 14- लोकपाल-3-2017, भोपाल दिनांक 23 जून 2017 द्वारा श्री डॉ. नवीन कुमार तिवारी ( सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर ) सदस्य संभागीय सतर्कता समिति रीवा संभाग , रीवा को शहडोल एवं अनूपपुर जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है.

: उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ. नवीन कुमार तिवारी ( सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर ) लोकपाल को शहडोल एवं अनूपपुर के साथ जिला सतना लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. 8383 - एनआर-14 लोकपाल-3-2017.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3 (9 ) 2007-1- 10, दिनांक 22 सितम्बर 2017 द्वारा श्री अरूण प्रकाश सक्सेना (सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर, संभाग ग्वालियर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है . श्री अरूण प्रकाश सक्सेना ने दिनांक 28 सितम्बर 2017 को कार्यभार ग्रहण किया है. अतः श्री अरूण प्रकाश सक्सेना, ( सेवानिवृत्त , जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , सदस्य संभागीय सतर्कता समिति ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को ग्वालियर, दतिया, श्योपुर जिलों के लिये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संशोधित आदेश

क्र. 8385 - एनआर-14 लोकपाल-3-2017.- सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 8374- एनआर-14 लोकपाल-3-2015 , भोपाल दिनांक 21 अगस्त 2015 द्वारा श्रीमती रीना चौकसे, सामाजिक महिला कार्यकर्ता को सागर संभाग सागर में छतरपुर जिले का मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीमती रीना चौकसे , को जिला छतरपुर के साथ टीकमगढ़ एवं पन्ना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

[ भाग 1 5974

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास , प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्र. 1593.- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2017 तक आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रथम- प्रक्रिया, दिनांक 26 जुलाई 2017 को द्वितीय- लेखा, दिनांक 27 जुलाई 2017 को तृतीय- सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रथम -वन विधि, दिनांक 26 जुलाई 2017 को द्वितीय- सामान्य विधि तथा दिनांक 27 जुलाई 2017 को तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उतीर्ण घोषित किया जाता है :-

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

विषय (4)

परीक्षार्थी का नाम (2)

पदनाम (3)

अनु. क्र. (1)

भोपाल संभाग

प्रथम-प्रक्रिया 1

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

श्री बृजेश कुमार साहू

प्रथम-प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल

2

श्री राकेश कुमार गोनेकर

द्वितीय-लेखा 3

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

श्री बृजेश कुमार साहू

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल

4

श्री राकेश कुमार गोनेकर

5

तृतीय-सामान्य विधि

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

श्री बृजेश कुमार साहू

वनक्षेत्रपाल

6

तृतीय-सामान्य विधि श्री राकेश कुमार गोनेकर

इन्दौर संभाग

द्वितीय-लेखा

वनक्षेत्रपाल

7

श्री दिनेश कुमार मौर्य

जबलपुर संभाग

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा श्री पावर सिंह डोंडवें

8

द्वितीय-लेखा 9

श्री रामजी शरण शर्मा

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

10

श्री रामजी शरण शर्मा

तृतीय - सामान्य विधि

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

भोपाल संभाग

1

प्रथम वन विधि

वनक्षेत्रपाल

श्री सचिन सयदे

प्रथम - वन विधि 2

श्री नवीन गर्ग

भा. व.से. प्रशिक्षु

5975

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) (1)

3

श्री हीरालाल सनोडिया 4

श्री खुशाल सिंह बघेल

श्री संदेश महेश्वरी

(4)

(3)

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

प्रथम- वन विधि

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

5

6

श्री कैलाश चन्द्र अहीर 7

श्री पुनीत गोयल

प्रथम -वन विधि

वनक्षेत्रपाल

प्रथम -वन विधि

भा. व. से. प्रशिक्षु

श्री नवीन गर्ग

8

द्वितीय-सामान्य विधि भा. व. से . प्रशिक्षु

9

श्री खुशाल सिंह बघेल

श्री संदेश महेश्वरी वनक्षेत्रपाल

द्वितीय -सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

10

11

श्री कैलाश चन्द्र अहीर 12

द्वितीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-सामान्य विधि

द्वितीय - सामान्य विधि भा. व. से. प्रशिक्षु

श्री पुनीत गोयल 13

श्री नवीन गर्ग

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा भा. व. से. प्रशिक्षु

श्री संदेश महेश्वरी सहायक वन संरक्षक

14

15

श्री कैलाश चन्द्र अहीर 16

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा वनक्षेत्रपाल

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय -प्रक्रिया तथा लेखा भा. व. से. प्रशिक्षु

श्री पुनीत गोयल ग्वालियर संभाग

17

प्रथम- वन विधि

सहायक वन संरक्षक

श्री राजवेन्द्र मिश्रा

प्रथम -वन विधि

सहायक वन संरक्षक

18

श्री देवानन्द पाण्डे

प्रथम-वन विधि

सहायक वन संरक्षक

19

श्री एम. एम. शर्मा 20

सुश्री सुमन खरे 21

श्री भुवनेश कुमार योगी 22

श्री राजवेन्द्र मिश्रा

प्रथम- वन विधि

वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

द्वितीय - सामान्य विधि

द्वितीय - सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

23

श्री एम. एम. शर्मा 24

श्री भुवनेश कुमार योगी वनक्षेत्रपाल

तृतीय -सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

25

श्री राजवेन्द्र मिश्रा

तृतीय- सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

26

श्री देवानन्द पाण्डे

तृतीय- सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

27

श्री एम. एस. शर्मा

तृतीय - सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

28

श्री तेजसिंह चौहान

तृतीय- सामान्य विधि इन्दौर संभाग

29

श्री अरविंद चौहान 30

श्री अरविंद चौहान 31

श्री अरविंद चौहान

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा 5976

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(2) (1)

(4)

(3)

जबलपुर संभाग

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी 32

प्रथम- वन विधि

भा. व . से. प्रशिक्षु

प्रथम वन विधि

सहायक वन संरक्षक

33

श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा

श्री मार्तण्ड सिंह मरावी 34

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

प्रथम- वन विधि

सहायक वन संरक्षक

35

श्री विद्याभूषण मिश्रा

प्रथम- वन विधि

सहायक वन संरक्षक

36

श्री मयंक चांढीवाल

द्वितीय -सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

श्री प्रमोद सिंह

37

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी 38

द्वितीय - सामान्य विधि भा. व. से. प्रशिक्षु

सहायक वन संरक्षक

श्री योगेश्वर प्रसाद वर्मा 39

40

श्री शरद सिंह

41

श्री वीरभद्र सिंह परिहार 42

श्री एम. आर उइके

द्वितीय - सामान्य विधि

द्वितीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

द्वितीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय -सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

43

श्री विद्याभूषण मिश्रा

द्वितीय-सामान्य विधि

द्वितीय- सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

श्री मयंक चांढीवाल 44

45

श्री जरांडे ईश्वर रामहरी

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा भा. व. से. प्रशिक्षु

46

श्री पप्पू सिंह बास्केल वनक्षेत्रपाल

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वन संरक्षक

47

श्री विद्याभूषण मिश्रा

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वन संरक्षक

श्री मयंक चांढीवाल 48

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा महेन्द्र यादवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( मानव संसाधन विकास ) .

कार्यालय , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , विंध्याचल भवन, भोपाल

शीतकालीन अवकाश बावत्

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्र. सह- अधि.- स्था.- 2017-2861.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम , 2000 के विनियम , 24 के प्रावधानों के अनुसार मान. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तद्नुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक, शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा .

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, विमल कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार.

5977

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 क्रमांक 1198- भू-अर्जन-री-1-16-17

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएवं राज्य सरकार को ग्राम सागड़िया, तहसील पेटलावद , जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

खसरा क्रमाक

तहसील

जिला

क्र.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं.में)

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

0.038

542/2

1

सागड़िया/ 26

पेटलावद

झाबुआ

0.045

517/5

2

0.083

कुल योग:-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

5978

क्रमांक 1200 - भू-अर्जन-री - 1-16-17

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.- 30 सन् 2013 की धारा -19 (1 ) के अंतर्गत )

चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1- भूमि का वर्णन क- जिला झाबुआ

-: अनुसूची:-

ख-तहसील पेटलावद

घ-लगभग क्षेत्रफल 0.66हे .

ग- ग्राम खाखरापाड़ा

स.क्र.

खसरा क्रमांक भूमि स्वामी का नाम एवं पिता कानाम

3

2

1

133/4 1 धुलिया पिता रणछोड मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम स्वामी

133/5 2 रमेश पिता रणछोड पुनीबाई पति स्व ० रणछोड मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम स्वामी

141 3 जालु , बालु, भीलजी, बद्री, सुगना पिता प्रभु मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

रिमांर्क अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . में ) सिंचित असिंचित

अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे. में)

भूमि का कुल रकबा (हे. में)

7

8

6

4

5

0.020 0.020 0.020

0.020 0.020

0.020

0.040 0.040

0.180

0.040 0.040

142 0.290

4 मन्ना सुकला पिता लाला गगंली बैवा लाला मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.040 0.040

143 0.330

5 मावजी दित्यापिता तेल्या मैडा जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गवरीबेवा तेल्या जाति मोरी भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम एवं पिता |

स.क्र.

का नाम

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा (हे. में)

3 1

2

4

0.260

144

0.110

294 6 नारजी पिता वेलजी जाति भील पता नि० ग्राम भूमि स्वामी

0.450

296

0.810

298

293

0.320

304 7 जबरिया पिता हमीरा , नानजी, वरसिंग, दित्या, मीरा, भूरी पिता कवरिया , चम्पा पति स्व. कवरिया मैडा जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

295 8

0.440

303 देवला पुत्र वेलजी जाति निनामा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.660

300 9 वरसिंग पिता नग्गा मैडा जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

5.370

योग:- 14

5979

अर्जनीयरियांर्क अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

सिंचित असिंचित

भूमि का कुल रकबा (हे.में )

6

7

8 5

0.020

0.020

0.010

0.010

0.030

0.030

0.070

0.070

0.110

1.370 0.110

0.050

0.050

0.110 0.060

0.060

0.140

0.140

0.010

0.010

0.660

0.190

0.470

2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु । 3- नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है । केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है । अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नही किया जा रहा है ।

4- भूमि का नक्शा (प्लान) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

5980

क्रमांक 1293 - भू-अर्जन-री - 1-16-17

झाबुआ, दिनांक 31 अक्टूबर 2017 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.-30 सन् 2013 की धारा-19 (1 ) के अंतर्गत)

चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची :-

1- भूमि का वर्णन क- जिला झाबुआ ख- तहसील पेटलावद

घ-लगभग क्षेत्रफल 0.81 हे.

ग- ग्राम करनगढ़

खसरा स.क्र. भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम

क्रमांक

भूमि का कुल रकबा (हे. में)

3

2

4 1

460 0.080 1 तारसिंग पिता देवा गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

0.670

502 2 भोदरिया ,जीवणा पिता हमिरिया गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

0.160

469 3 ममँगली पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

470/2 0.030

0.040

471/2 4 देवजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

470/1 0.030

471/1 0.050 5 थावरिया पिता कानजी गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

470/3 0.040

471/3 0.040 6 भरजी पिता थावरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

रिमांर्क अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में ) सिंचित असिंचित

अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)

5

6

7

8 0.080

0.080

0.130

0.130

0.040

0.040

0.030

0.030

0.040

0.040

0.030

0.030

0.050

0.050

0.030

0.030

0.040

0.040 5981

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

रिमांक स.क्र. भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में)

सिंचित असिंचित

अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)

भूमि का कुल रकबा (हे. में)

8

6

7

4

5

3

2

1

0.030

0.030 0.030

461

0.020

0.020 0.020

462

0.030

0.030

0.120

464

7 गँवराबाई पिता गल्या गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

0.030

467

0.250 0.030

0.090

0.110 0.090

463

0.030

0.030

465 0.100

8 सोमली पति विरजी गामड़ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

0.030

0.030

0.120

466

0.050

0.050

0.060

329

9 धरमा बेवा भेरिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

0.030

0.060 0.030

472/1

10 राजु पिता मुन्ना गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी करनगढ

0.810

0.210

2.010 0.600

योग:- 18

2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की:- माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ।

3- नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है । केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है । अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नही किया जा रहा है ।

4- भूमि का नक्शा (प्लान) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5982

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर जिला खण्डवा मध्यप्रदेश

क्रमांक 20-2017- एलए- 14940- रा.प्र.क्र. अ- 82-2016-17

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2017 राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म०प्र ० शासन राजख विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014/ सात/ए दिनांक 12.112014 (म०प्र० राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि कय नीति " जारी की गयी है । इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम जल संसाधान विभाग खण्डवा को नावली तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम सहेजला के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रहीं है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण जिला खण्डवा , तहसील खण्डवा प० ह ०नं० 17 ग्राम सहेजला राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन कुल रकबाฯ . 1.14 हेक्टर

क भूधारक का नाम

अन्य सपंत्ति

असिंचित रकबा

सिंचित रकबा

प्रभावित रकबा हैक्टर में

कुल रकबा हैक्टर में

खसरा नंबर

7

6

5

4

2

3

1

निरक

0

0.31

0.31

0.31

1

59/1

निरक

0.28

0

0.28

64

0.28

सुगनाबाई पति दातारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सहेजला योग

0.28

0.31

0.59

0.59

निरक 2

0

0.18

0.18

0.23

383/1

रमेश पिता दगडू निवासी ग्राम सहेजला

एक कुआ 3

0.12

0

0.12

0.27

383/2

निरक 4

0

0.25

0.25

0.25

72/1

रूकमणीबाई पति रमेश निवासी ग्राम सहेजला छोटेलाल पिता दगडू निवासी ग्राम सहेजला महायोग

0.53

0.61

1.34

0

1.14

i

अभिषेक सिंह , कलेक्टर.

5983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. 17989 / भू- अर्जन / 2017 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न 'सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम सुरजपुरा

स.क.

विवरण

(2)

(1)

1

सुरजपुरा

कुलयोग:-

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

अर्जित रकबा कुल रकबा

( 3 )

(4) 48.422

19.966 48.422

19.966

-: अनुसूची ( 2 ): मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम सुरजपुरा

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

1 शिवलाल पिता नन्दराम जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2 इन्दरसिंह, विक्रमसिंह पिता केदारसिंह उर्फ गोपालसिंह मु. राममूर्तिबाई बेवा केदारसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

3 सोलाल, श्यामसिंह हरबगस पिता बापूलाल , पार्वतीबाई विधवा बापूलाल जाति भड़क्या नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

4 सेतानबाई पिता बापूलाल जाति चमार नि. ग्राम भू- स्वामी

योग

5 काशीराम पिता गोदड़ जाति चमार नि.ग्राम मोहनपुरा

योग

6 प्रभूपिता राधाकिशन जाति चमार नि. ग्राम मोहनपुरा

योग

7 बालाबगस पिता मेहताब जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहनपुरा

योग

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा कुल रकबा

3

4

5 21 में से

1.000

1.000

1.200

4.085

35/3

2

5.085

2.200

0.695

0.300 34/2/1

1

0.300

0.695

42

1.202

1.202

1

1.202

1.202

0.100

0.100 83/1

1

0.100

0.100

0.292

0.292 83/2

0.292 1

0.292

1.138

0.600 90/1 में से

1

1.138

0.600

2.529

0.450 90/2में से

1

2.529

0.450 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

5984

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम 1

2

8

शिवचरण, मयाराम , चन्दरबाई, रमा, सुनीता पिता धूलजी सर. माता सौरमबाई विधवा धूलजी, जातिगुर्जर नि. ग्राम मोहनपुरा.

योग

9 रामचरण पिता हरचन्द जाति गुर्जर नि.ग्राम सुन्दरहेड़ा

योग

10 प्रेमनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

11 मनोहर पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

12 भरतराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

13 बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह

योग

14 कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि. ग्राम पीपलबेह

योग

15. माधु, शिवलाल, नरानीबाई पिता रोड़ा पारीबाई बेवा रोड़ा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

पूरालाल पिता रतीराम जाति धाकड़ नि. ग्राम पीपलबेह 16

योग

17 प्रभू पिता ईशर जाति चमार नि.ग्राम खजूरिया

योग

18 भंवर जी पिता गोपाल जाति भील नि. ग्राम भू- स्वामी

योग

देवा पिता भेरू जाति भील नि.ग्राम भू- स्वामी 19

योग

कन्हैयालाल पिता श्यामलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम भू- स्वामी 20

योग

अर्जित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5 3

4

1.450

1.884-

90/3में से

1.884

1.450 1

0.300

1.000

109/1

1.000

0.300 1

1.446

0.050 109/2

1

1.446

0.050

0.890

0.890 114/3 में से

1

0.890

0.890

0.890

1.483

114/2 में से

1

1.483

0.890

0.800

1.265

120/2

1.770

0.770 116/9/4

0.506

0.506 116/7/3

3

2.076

3.541

0.700

1.265

116/9/2

1.600

1.770

116/9/3

1.770

1.170 116/7/1

3

3.470

4.805

3.984

0.030 118/1

1

3.984

0.030

1.518

0.100 119/2

1.518

0.100 1

4.806

0.030 120/1

4.806

1

0.030

1.000

3.794

121/2

1

3.794

1.000

2.528

0.450 121/4

1

2.528

0.450

0.808

0.400 122/2

1

0.808

0.400 5985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

गुलाबबाई पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि. ग्राम पिपलहेला 21

योग

22 शिवनारायण, अशोक कुमार पिता इंदरसिंह , शांतिबाई बेवा इंदरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

दौलतसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी 23

योग

जसवंतसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू- स्वामी 24

योग

अमानसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम जड़किया 25

योग

कुलयोग ;-

अर्जित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

3

4

5

0.210

0.253

116/7/2

0.210 1

0.253

0.126

0.126

34/3/1

0.126

0.126

1

1.391

1.391

34/3/2

1.391

1.391

1

0.759

0.759

34/3/3

0.759 1

0.759

1.200

2.365

2/3/1

1.200

2.365

1

19.966 30

48.422

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । प्र. क्र. ए. - 17990

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में आमलाबे जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ आमलाबे जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम -लसुल्डीया, मोहली,आमलाबे

विवरण

क्रं.

1

लसुल्डीया,

2

मोहली,

3

आमलाबे

योग

जिला राजगढ़ तहसील - जीरापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में) 4.938

12.846

37.613

55.397 5986

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

अनुसूची (2)

(1 )आमलाबे जलाशय में ग्राम लसुल्डीया की भूमि प्रभावित होने से

खसरा क.

क्रं.

प्रभावित कृष्क का नाम

रकबा भूमि का कुल अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

5

4

3

2

1

1

1.000

1.619

452/1/2

कनीराम रमेश आ. शिवलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भे.स्वीमी

1.000

1

1.619

योग

2

0.809-

0.809/

452/1/ 5/1 /

देवा पिता रूघनाथ जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी

0.809

0.809

2

योग

3

0.810

0.810-

452/1/5/2

माधु पिता रूघनाथ जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी

0.810

0.810

1

योग

4

0.809

0.809

452/1/6/1

दरियावबाई पति देवा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी

0.809 .

0.809

1

योग

5

0.810

0.810

452/1/6/2

जमुनाबाई पति माधु जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भू.स्वामी

0.310

0.810

1

योग

6

0.700 /

0.700

रामलाल पिता कचरू जाति सौंध्या नि.ग्रा.भू. स्वामी

452/20

0.700

0.700

1

योग

4.938

5.557

7

कुल योग

(2)आमलाबे जलाशय में ग्राम मोहली की भूमि प्रभावित होने से

7

1.000

2.808

226/13

भंवरलाल पिता मांगीलाल रामलाल पिता कान्हा, पारीबाई बेवा कान्हा जाति अजा. नि. ग्रा. आमलाबे भूस्वामी

1.000

2.808

1

योग

8

0.600

1.449

226/10/1

बापुलाल, ओंकार पिता गल्ला जाति अ.जा. नि.ग्रा.आमलाबे भूस्वामी

0.600

1.449

1

योग

9

0.600

1.449-

226/10/2

गब्बा पिता नाथु जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी

0.600

1.449

1

योग

0.856

0.856

226/9/3

10 कंवरलाल पिता नन्दा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी

0.856

0.856

1

योग 5987

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.350

0.855 /

226/9/2

11 बरदा पिता नन्दा जाबि अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी

0.350

0.855

1

योग

12

0.803

0.803

226/8/1

बालु पिता नन्दा जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी

0.803

0.803

1

योग

13

0.200 .

0.350

226/8/3

कांताबाई पति गोरधनलाल जाति तेली नि. ग्रा. भूस्वामी

0.200

1

0.350

योग

14

1.000

2.395

226/7

गंगाबाई पति मोहनलाल जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी

0.300

1.424

226/5/1

1.300

3.819

2

योग

0.230

0.475

226/5/2/3 -

15 एकताबाई पति हरिओम जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी

0.230

0.475

1

योग

0.481

0.481

229/1

17 परथीसिंह पिता घीसालाल जाति सौध्या नि. ग्रा. मीनागांव भूस्वामी

0.481

0.481

1

योग

16

0.474

0.474

229/2

कमलसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौध्या नि.ग्रा. मीनागांव भूस्वामी

0.474

0.474

1

योग

0.129

0.129

18

227/232

नारायणसिंह पिता भंवरजी जाति गुर्जर नि. ग्रा. झरनी भूस्वामी

1.214

1.214

228

0.162

0.162

229/233

0.081

0.081

230

0.466

0.466

230/234

2.052

2.052

5

योग

0.684 18

0.684

226/6/1

मांगीलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी

0.550

0.550

227/1/1

0.316

0.316

227/2

1.550

3

1.550

योग

1.000-

1.000

19

226/6/2

बापुलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. आमलाबे भूस्वामी

0.550

0.550

227/1/2

1.550

2

1.550

योग

20

0.200

0.506

190/9/1

संगीताबाई पति गोरधन जाति तेली. नि.ग्रा. भूस्वामी

0.200

0.506

1

योग

21

0.200

0.506

190/9/2

राजीबाई पिता पुरसिंह जाति तेली. नि.ग्रा. भूस्वामी

0.200

0.506

1

योग 5988

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

22 राजेश्वरी पिता गोरधन जाति तेली. नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

23 बबीताबाई पिता गोरधन जाति तेली. नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

कुल योग

(3)आमलाबे जलाशय में ग्राम आमलाबे की भूमि प्रभावित होने से

हेमराज पिता रामलाल जाति सौंध्या नि.ग्रा. भेस्वामी

24

योग

मांगीलाल पिता गोपी जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

25

योग

अल्लाहबक्श पिता सुबान खाँ जाति पिंजारा नि.ग्रा. भेस्वामी

26

योग

27

कचंनबाई बेवा मांगीलाल , बीरमसिंह जगदीश, जसवंतसिंह, कालीबाई पिता मांगीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

28 रामकलाबाई पति भगवानसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी

योग

0.200 0.506

190/9/3

0.200 0.506

1

0.200- 0.506

190/9/4

0.200 0.506

1

12.846 21.00

26.00

0.303

0.303 2/1/1

0.456 3/1/2/1

0.456

0.759 2

0.759

0.253 3/1/2/2

0.253

0.253 0.253

1

0.340 0.506

3/1/1

0.756 7/1/2

0.756

8/2/2

0.486 0.486

0.101 0.101

10/2/2

1.683 4

1.849

1.023

1.023

4/2/1

1.023 1.023

1

1.000

1.000

4/2/2

1.000 4/3/2

1.000

1.023 1.023

4/4/1.

1.000

1.000

4/4/2

1.023 1.023

4/9/1

1.000 6/3/2

1.000

1.000

1.000

6/4/2

1.000

1.000

6/5/2

1.500

1.500

9/8

9.546 9

9.546 भाग 1 ]

5989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

29 शोभाबाई पति प्रवीणकुमार जाति सौंध्या नि.ग्रा. कोडक्या भूस्वामी

योग

30 प्रवीणकुमार पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी

योग

31 जगदीशचन्द्र पिता मांगीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा.कोडक्या भूस्वामी

योग

32 रोडजी पिता माधु जाति गायरी नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

33 रामलाल पिता किशन जाति गायरी नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

34 अलीहुसेन , रहीसखॉ पिता कादरखॉ सादराबाई विधवा कादरखॉ जाति पिंजारा नि.ग्रा. कोडक्या भूस्वामी

योग

35 मोहम्मद आत्मज चांदखॉ जाति पिंजारा नि. ग्रा. भूस्वामी

योग

36 कंवरलाल पिता चांदुखॉ जाति पिंजारा नि. ग्रा. भूस्वामी

योग

37 बाबु खॉ पिता कदीम खॉ जाति पिंजारा नि. ग्रा. भूस्वामी

योगं

1.023 1.023 )

4/3/1

4/6/2

1.000

1.000 4/8/1

1.023

1.023 4/8/2

1.000

1.000 1.000

4/9/2

1.000 5

5:046

5.046 4/7/2

1.000 1.000

6/2/1

1.023

1.023 2.023

2.023 2

1.000

1.000 6/2/2

1.000 1

1.000

1.012

0.500 6/6/1

0.500 1

1.012

0.500 6/6/2

1.011

0.500 1.011

1

0.756 7/1/1

0.756

0.485 8/2/1

0.485

10/2/1

0.101

0.101

1.342 3

1.342

0.755 7/2/1

0.755

0.486

0.486 8/1/1

0.091

0.091 10/1/1

1.332 3

1.332

0.756 7/2/2

0.756

0.485 0.485

8/1/2

10/1/2

0.091

0.091

1.332 1.332

3

9/3

1.500

0.500 1

1.500

0.500 [भाग 1 5990

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

38

0.500

2.000

9/4

कमलसिंह पिता भवाना, रेशमबाई, दरियावबाई,जडावबाई ललताबाई, पिता भवाना जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी

2.000

0.500

1

योग

1

39

0.500

1.000

9/5

रोडजी, रामचन्द्र रोडीबाई, नानीबाई, पिता अमरसिंह बदनबाई बेवा अमरसिंह जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी

0.500

1.000

1

योग

40

0.500

1.000

9/6

कालु पिता दुंधा जाति सूतार नि.ग्रा. भूस्वामी

0.500

1.000

1

योग

41

1.000

1.500

9/7

शिवसिंह पिता माधुसिंह रेशमबाई, लीलाबाई, प्रेमबाई पुत्री माधुसिंह भंवरीबाई बैवा माधुसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी

1.000

1.500

1

योग

42

0.379

1.500

9/1/4

देवीलाल पिता रामा जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

0.379 योग

1.500

1

43

0.379

1.070

9/1/5

बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

0.379 योग

1.070

1

44

0.379

2.000

9/1/2

शिवलाल पिता पुरा जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

0.379

2.000

योग

1

45

0.800

1.349

9/12/1, 11/1

रमेश पिता नन्दा जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी

0.800 योग

1.349

1

46

0.800 /

1.350

9/12/2, 11/2

अमरसिंह पिता नन्दा जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी

0.800

1.350

योग

1

47

0.800

1.350

9/12/3,11/3

रामकरण, बंशीलाल दिनेश, राकेश पिता माधु नन्दुबाई बेवा माधु जाति तेली नि.ग्रा. भूस्वामी

0.800

1

1.350

योग 5991

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

48 रूघनाथ , नारायण, रतन पिता भेरू जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

49 रतन पिता भेरू जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

50 नारायण पिता भेरू जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

51 राधेश्याम पिता रूघनाथ जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

52 करणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

53 करणसिंह पिता कनीराम जाति सौंध्या नि.ग्रा भूस्वामी

योग

54 कंचनबाई पति नारायण जाति अ.जा. नि.ग्रा. भूस्वामी

योग

55 कंमलाबाई पति रतनलाल जाति अ.जा. नि. ग्रा. भूस्वामी

योग

कुल योग

महायोग

0.011 0.011

12/1

0.010 0.010

12/7

0.021 0.021

2

0.822 0.822

12/2

0.250 0.250

12/8

1.072 1.072

2

0.822 0.822

12/3

0.250 0.250

12/6

1.072 1.072

2

0.447 0.447

12/4/1

0.125 0.125

12/5/2

0.572 0.572

2

1.000 1.000

13/1

1.000 1.000

1

0.500 1.000

9/9

0.500 1.000

1

0.250

0.250

12/4/2

0.250

0.250

1

0.125

0.125

12/4/3

0.125

0.125

12/5/1

0.250

0.250

2.

37.61

48.38

60.00

55.397 74.936

93

नोट : - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 5992

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

प्रकरण क्र. 77- अ-82-2016-17

राजगढ़, दिनांक 6 नवम्बर 2017 (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम अभयपुर के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम अभयपुर

खसरा नंबर

रकबा

अर्जनीय रकबा स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

3

4

5 1

2

1 गोरधन पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.679

1.084

योग

0.679

1.084

1

2 मोड़सिंह पिता कालू जाति लोड़ा नि . ग्राम भू- स्वामी

1.084

0.329

1/1/2

योग

1

0.329

1.084

3 धूलजी पिता देवीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

1.000

0.852

1/1/5-

योग

1

1.000

0.852

0.153 /

0.153

1/206/1

4 बीरम पिता बद्रीलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.153

0.153

0.153 /

0.153

1/206/2-

5 रामबाबू पिता बद्रीलाल जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भू-स्वामी

0.153 योग

1

0.153

6

44/

0.316 /

0:516

154

0.228

0.228

केशसिंह पुत्री गंगाराम , हि.1 / 4 रूगनाथ , करणसिंह , राधाकिशन, छोटेलाल, मनीराम, मांगीबाई, प्रेमबाई पिता बलराम हि.1 / 4 धूलजी, देवीराम , मोड़सिंह, गोरधन पिता कालू, हि.1 / 2 जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2

0.544

0.544

112 .

1.240

1.240 7 भंवरलाल पिता रामसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1.240

1

1.240

1.350

0.600

9/1

8 रामकिशन पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.350

0.600 5993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क.

रकबा

अर्जनीय रकबा प्रभावित कृषक का नाम

1

3

4

2

5

1.350

1.100

9/2/

9 कंवरलाल पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी

52

0.164

0.164

2

योग

1.514

1.264 10 चेनसिंह पिता हजारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी

1.350/

1.350

9/3-

योग

1

1.350

1.350

1.350

1.250

9/4

11 रामरतन पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.250

1.350

1.352/

1.250

9/5/

12 मोड़सिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.352

1.250 13

0.316

9/207

0.150 नारानदत्त पिता हरीदत्त जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भू-स्वामी

0.177

0.177

80/209-

137-

0.278

0.278

1.137

1.137

118/2 /

योग

4

1.908

1.742 14

1.300

2:000

11/2

बापूलाल पिता मानसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

2.000

1.300 15

2.000 /

2.000

108/3

बद्रीलाल पिता मथुरालाल जाति धाकड़ नि. ग्राम पीपलहेला

योग

1

2.000

2.000 16

0.265

0.100

27/3

पारीबाई पति जगन्नाथ जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.265

0.100 17

0.367 /

0.367

27/4-

जगन्नाथ पिता भंवरलाल जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.367

0.367

0.025

0.025

133/203

0.335

0.335

134/1

18 लालसिंह, ग्यारसीबाई पिता भंवरलाल, भागचन्द, मनीराम, घीसीबाई पिता अमरा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

148

0.625

0.695

133

0.404

0.404

0.038

133/ 205 /

0.038 योग

5

1.497

1.427 5994

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

-19 ग्यारसीराम , बजेसिंह , भंवरीबाई, नारानीबाई, लीलाबाई पिता देवसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

20 अमरसिंह, इन्दरसिंह ना.बा. पिता मांगीलाल सर. माता मंगीलाल सर. माता केशरबाई बेवा मांगीलाल , रामचन्दर, रामकिशन पिता श्रीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

21 छोटेलाल, प्रेमसिंह, करनसिंह, गोरधन पिता जगन्नाथ मु. मोत्याबाई बेवा जगन्नाथ जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

22 इंदरसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

23 मोड़सिंह पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

24 बनेसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोडा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

25 जगदीश पिता गोरधन जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

26 रामकिशन दत्तक पुत्र देवीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

लच्छीबाई पुत्री किशना जाति लोड़ा नि. ग्राम भू- स्वामी 27

योग

28 हरलाल पिता कालू जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

खसरा नंबर

रकबा

अर्जनीय रकबा 3

4

5

1.396

0.922 27/2

0.335

0.335 /

134/2

0.330 0.885

142/2

3

2.616

1.587 0.038

0.038 47/204

1

0.038

0.038 1.049

1.049

28/2

1

1.049 1.049

0.506

0.506

28/4

0.358.

0.358 32/2

0.329

0.329 34/2

0.233 0.353

40/2

0.317

0.160 36/2

39/2

0.147

0.080

1.666 6

2.010

0.506

0.506

28/5

0.358 0.358

32/3

0.329 ′

0.329 34/3

0.162 0.350

40/3.

0.316

0.250 36/3

0.148

0.148 39/3

6

2.007

1.753

0.359 0.359

32/1

0.329

0.329 34/1-

0.316

0.316 36/1

0.148 0.148

39/1

0.128 0.353

40/1

5

1.505

1.280 0.260

0.260 43/208/1

0.259 0.259

43/208/2

0.253

0.253

49

0.772 3

0.772

50

0.303

0.303

1

0.303

0.303 87

0.683

0.683 1

0.683

0.683 0.241

0.134 92/4

1

0.241

0.134 5995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

29 मानसिंह पिता गोपीलाल , प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

30 रामनारायण पिता गोपीलाल , प्रेमबाई पिता गोपीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

31 मांगीलाल , रामप्रसाद पिता भागचंद जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

रामचन्द्र पिता श्रीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी 32

योग

भागचन्द पिता अमरसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी 33

योग

34 रंगलाल पिता अमरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

35 नारायनसिंह पिता दोलजी जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी योग

मदनलाल पिता भंवरजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी 36

योग

37 नोरंगबाई पति कैलाश जाति तंवर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

प्रवीणकुमार पिता सतीशचन्द्र जाति ब्रहाम्ण नि. ग्राम भू- स्वामी 38

योग

39 परथी पिता गंगाराम जाति बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

40 मोत्याबाई, गुलाबबाई पुत्री जयाराम, मोतीलाल, भारतसिंह पिता धूलजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

41 श्यामाबाई पिता मदनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

42 आफताब हुसैन, इन्तेखाब हुसैन, तनवीर हुसैन पिता अनवर हुसैन मु. सलमा बैगम बेवा अनवर हुसैन जाति मुसलमान नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा

रकबा

4

5

3

0.026 0.026

123/1

0.056

0.056 124/1/1

0.082 2

0.082

0.083.

0.083 124/1/2

0.083

0.083 1

149 /

0.759-

0.759 1

0.759 0.759

0.842

0.842 157/2

0.842 1

0.842

0.842/

0.842 157/3

0.842

0.842 1

0.842 0.842

157/4

0.842 0.842

1

2.000 2.000-

157/6 -

2.000

2.000 1

0.500 2.795

188/1/1

2.795

0.500 1.

0.169

0.169 193/1/1

1.831

1.831 193/1/2

1.494

1.440 193/2

3

3.440 3.494

1.518-

1.518 194/2/2

1.518 1

1.518

0.006 /

0.006 199/2/1

0.006 1

0.006

1.850/

0.925 199/1/1/1:

1.850

1

0.925

1.000 1.000

199/1/3/1

1

1.000 1.000

1.774

0.774 200/1/2/1

1

0.774 1.774 [भाग 1 5996

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

स.क.

खसरा नंबर

रकबा

अर्जनीय रकबा प्रभावित कृषक का नाम

1

2

4

3

5 43

1.500

0.500

201/1/2/1

बिहारीलाल पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.500

0.500 44

1.500

0.500

201/1/3/1

रामप्रसाद पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.500

0.500 45

0.719

0.719

201/2/1/1

मोहम्मद अली , युसुफ अली, हिना , रजिया पिता आजम अली मु. मुमताज बैगम बेवा आजम अली जाति मुसलमान नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.719

0.719 46 भारतसिंह पिता हरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.127 /

0.127

48/1´

योग

1

0.127

0.127 47 प्रकाश पिता हरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.126

0.126

48/2-

योग

1

0.126

0.126 48 प्रेमबाई पिता फूलसिंह जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

0.126 /

0.126

48/3

योग

1

0.126

0.126 49 गोविन्द पिता देवसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.127/

0.127

48/4.

योग

0.127

1

0.127 50 चतरभुज पिता कालू जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

2.000 -

0.290

170/4

योग

1

2.000

0.290 51 श्रीलाल पिता गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी

4

0.391

0.391 योग

1

0.391

0.391

2.000 ′

0.800

108/2

52 सचिन काईस्ट अमादमी एवं एजूकेशन सोसायटी ब्यावरा श्रीमति अलका पति श्री प्रकाश जाति किशिचयन नि.ग्राम भू-स्वामी

1.500

1.300

24/2

योग

2

3.500

2.100

1.500

1.500

26/1

53 अध्यक्ष काईस्ट अमादमी एवं एजूकेशन सोसायटी ब्यावरा सुशील प्रसाद पिता वी.डी. प्रसाद जाति किशिचयन नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1

1.500

1.500

1.500 /

1.500

24/3

54 बनवारी पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि. ग्राम पीपलहेला भू-स्वामी

योग

1

1.500

1.500 55

23

1.138

0.500 श्रीमति अलकाप्रसाद पति सुशीलप्रसाद जाति किशिचयन नि.ब्यावरा भू-स्वामी

योग

1

0.500

1.138 5997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क.

रकबा

अर्जनीय रकबा प्रभावित कृषक का नाम

3

1

2

4

5 56

0.475

0.475

33/1-

मांगीलाल पिता नानजी जाति लोड़ा नि. ग्राम भू-स्वामी

0.727

0.500

35/1

0.531

0.168

38/1

0.265

0.265

83/1

योग

4

1.408

1.998

0.728

0.500

35/2

57 अमरा पिता नानजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू- स्वामी

0.531

0.168

38/2

0.265

0.265

83/2

योग

3

1.524

0.933

0.474

0.474

33/2

58 कैलाश पिता अमरा , अमरा पिता नानजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.474

0.474

94

50.799

67.572

कुलयोग :-

भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली जिला रायसेन मध्यप्रदेश

बरेली , दिनांक 8 नवम्बर 2017 क्र. 3883 - भू-अर्जन

प्रकरण क्रमांक 14 / अ-82 / 2015-16 / भू-अर्जन/ उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है ।अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति [भाग 1 5998

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

तहसील- उदयपुरा ग्राम का नाम घाना बहेड़िया

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम का नाम

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नः

8

7

6

5

4

3

1

2

1

0.007

2.428

1/2/2

घाना बहेड़िया

निर्मला वाई पत्नि शिवपाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की घाना बहेड़िया माइनर नहर हेतु 2

1.348

14/1

0.163

शोभाराम आ. फूलचंद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

0.554

77/1/1

घाना ब्रहेड़िया

3

2.428 0.124

13/2

घाना बहेड़िया

सुषमा पत्नि राकेश, सरिता पत्निप्रेमप्रकाश जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

4

0.084

1.316

12/1/1

घाना बहेड़िया

प्रहलादसिंह आ. किशोरी जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम भूस्वामी

5

0.028

0.303

12/1/2

रमेश्चन्द आ. किशोरी जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम भू स्वामी

घाना बहेड़िया

6

0.004

7/1

0.894

घाना बहेड़िया

7

प्रहलाद सिंह आ. परसू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी सौरभ कुमार ना.वा.आ.

3.586 0.175

8

घाना बहेड़िया

छत्रसाल सिंह संरक्षक श्रीमति विनीता पत्नि छत्रसाल सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी

8

0.076

1.619

9/3

घाना बहेड़िया

परषोत्तम, गोपाल सिंह आ. मिहीलाल, रामेती वाई , संतोषीवाई, गंगावाई आ. मिहीलाल जाति मेहरा निवासी ग्राम भू स्वामी

9

0.047

1.963

10/1

घाना बहेड़िया

कमलावाई पत्नि गोविन्द सिंह जाति मेहरा निवासी ग्राम भू स्वामी

10

0.007

77/1/2 0.891

घाना बहेड़िया

अम्बिका प्रसाद आ. फूलचंद जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

11

0.100

1.721

86/1

घाना बहेडिया

वीरन सिंह आ. कारेलाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी 5999 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

12

0.405 0.015

86/2

घाना बहेड़िया

गनेश प्रसाद आ. चंदन सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

13

0.127

3.124

87

घाना बहेड़ियां

आशाबाई पुत्री डिल्लीपत ठाकुर जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

14

88/1

0.140

1.793 1.792

88/2

घाना बहेडिया

प्रतीक आ. गनेश प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

15

114

0.153

1.505 0.688

113/2

घाना बहेड़िया

प्रेमनारायण आ. बद्रीप्रसाद जाति श्रीवास्तव निवासी ग्राम भूस्वामी

16

0.053

113/1 0.809

घाना बहेड़िया

जयवन्ती वाई पत्नि नारायण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

17

0.182

4.864

112

घाना बहेड़िया

तुलसीराम आ. अमानसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

18

0.067

0.996

घाना बहेड़िया

भगवान सिंह आ. सरूपसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी

19

0.013

0.405

111/1/2

घाना बहेड़िया

गीता वाई पत्नि धीरज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

20

0.117

1.775

109/4

घाना बहेडिया

कोमलप्रसाद आ. शदीलाल जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी

21

0.064

1.862

219/1

घाना बहेड़िया

आधार सिंह आ. शिवराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

22

0.116

1.861 0.514

219/2 220/1/4

घाना बहेड़िया

बलदेव सिंह आ. शिवराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

0.002

0.514

220/1/5

शंकर सिंह आ. परमू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

23 घाना बहेड़िया

24

0.737 0.033

222/1/1

घाना बहेड़िया

नारायण सिंह आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

25

0.090

0.736

घाना बहेड़िया

26

0.054

1.011

223/2

घाना बहेड़िया

चुन्नीलाल आ. हल्कू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी भवानी सिंह आ. निर्भय सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

27

0.110

1.029

223/3

घाना बहेड़िया

जसमन सिंह आ. निर्भय सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

28-

0.060

2.489

240

घाना बहेडिया

देवीसिंह आ. हल्के कलीवाई, हल्के भैया, द्रोपती वाई, सावित्री वाई , किस्सोवाई, शीला, विनीता 1/2 पुत्री हल्के निवासी ग्राम भू स्वामी [भाग 1 6000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

29

0.020

0.202

249/2

घाना बहेड़िया

तुलसा वाइ वेवा कोमलसिंह, कस्तूरवा, गंगावाई, भरोजी वाई पुत्रीयां कोमल सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

30

0.018

241/1 0.328

घाना बहेड़िया

विजय सिंह आ. हरीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

क्रमांक 3884- भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 17 / अ-82 / 2015-16 /भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर )में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

तहसील- उदयपुरा

ग्राम का नाम केतोघान

भूमि स्वामी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

क्र. ग्राम का नाम

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

8

7

6

5

4

3

2

1

केतोधान

1

0.060

0.648

126/1/1

हरिगोविन्द आ. तोड़ल जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की केतोघान माइनर नहर हेतु

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

2 केतोघान

0.081

0.571

128/1

अर्जुन सिंह आ. वलीराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

3 केतोघान

0.146

1.712

129/1

0.091

130 1.239

बैनीसिंह आ. रामप्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

4 केतोघान

0.100

1.801

129/2

दुर्गाप्रसाद आ. रामप्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

केतोघान

5

0.048

2.319

124/1

भगवत सिंह आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी 6001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

6 केतोघान

0.071

124/2 2.315

प्रेमसिंह आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

7 /कैतोघान

0.071

2.315

124/3

हरनारायण आ. मौजीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

8 केतोघान

0.070

1.590

70

रामप्रसाद आ. फागू जाति लोधी निवासी ग्राम भाड़ोन भूस्वामी

केतोघान

9

0.061

0.777

69/1

जालम, हल्के आ. रामप्रसाद जाति लोधी निवासी भाड़ोन भू स्वामी

केतोघान

10

0.107

1.590

68/1

किशोरीलाल आ. बुद्धा जाति लोधी निवासी भाड़ोन भूस्वामी

11 केतोघान

0.036

0.620

68/2

प्रेमिया वाई वि. बुद्धा जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

केतोघान

12

0.128

0.886

65/1

धनीराम आ. मानसिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी

केंतोघान

13

0.070

0.568

145/1

निरपत सिंह आ. मुल्लू जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

केतोघान

14

148/1

0.100 0.146

0.809 1.785

147/1

उमेश नारायण आ. रामप्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

केतोघान

15

0.086

1.619

147/2

रामप्रसाद आ. ददू जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

केतोघान

16

0.004

1.619

336/1

कमलसिंह आ. मंगल सिंह जाति कंहार निवासी ग्राम भूस्वामी

केतोघान

17

0.053

1.427

335/2

प्रताप सिंह आ. चेतराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

केतोघान

18

0.012

0.471

127/2

राकेश कुमार आ. अर्जुन सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

19 केतोघान

0.060

0.648

126/1/1

हरिगोविन्द आ. तोड़ल जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी [भाग 1 6002

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

क्रमांक 3885 - भू-अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 16 / अ-82 / 2015-16 / भू- अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।।

तहसील- उदयपुरा

ग्राम का नाम भाड़ोन

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम का नाम

में कुल रकबा हेक्टेयर हेक्टेयर में अर्जित रकबा

अर्जित किये जाने वाले खसरा न.

8

7

5

6

3

4

2

1

भाड़ोन

1

0.173

2.287

6/1/5

देवेन्द्र सिंह आ . मोहनसिंह जाति रघुवंशी नि. ग्राम छवारा भू स्वामी

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना कीकेतोघान माइनर नहर हेतु 2 भाड़ोन

0.498 0.010

9

मल्लीवाई वि. लच्छू लेखराम नारायण , गुलाब आ. लच्छू पिता देवचंद जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी

3 भाड़ोन

0.337 0.001

8/1

बालगोविन्द ना.वा. आ. बली, मगंलसिंह, उमेद आ. सुखराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी

4 भाडोन

2.286 0.036

6/1/4

सूर्यप्रताप सिंह आ. रघुराजसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम छबारा भू स्वामी 6003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

5 भाड़ोन दिनेश, महेश , योगेश आ. गोवर्धनदास , सावित्री वाई वि. गोवर्धनदास जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी 6 भाड़ोन राकेश कुमार आ. लेखराज जाति ब्रा. निवासी केतोघान ग्राम भूस्वामी 7 भाड़ोन भुवनेश्वर , रविन्द्र कुमार आ. नर्वदाप्रसाद जाति ब्रा. निवासी तिलकवाई पिपरिया जिला होशंगावाद भू स्वामी 8 भांड़ोन जमनावाई पत्नि नर्वदाप्रसाद जाति ब्रा. निवासी तिलकवाई पिपरिया जिला होशंगावाद भू स्वामी 9 भाड़ोन मून्नूलाल आ. गजराज जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू स्वामी

क्रमांक 3886 - भू-अर्जन-2017

20/2 0.980 0.115

0.068

19/1

0.980

0.473 0.038

19/2

20/1/1/1 3.238 0.158

0.162

2.347 0.485

21/2 22/1/1

प्रकरण क्रमांक 29 / अ-82 /2015-16 / भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम खाड़ोन

क्र.

भूमि स्वामी का नाम ग्राम का नाम

तहसील- उदयपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

हेक्टेयर में अर्जित रकबा

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित

किये जाने

वाले

खसरा नंः

3

2

1

1 खाड़ोन परषोत्तम आ. नर्मदा प्रसाद उर्फ दलीपसिंह जाति लोधी नि. भाड़ोन भू स्वामी

7

6

5

4

0.117

3.257

9

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाडी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना कीखाड़ोन माइनर नहर हेतु 8 6004

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

2 खाड़ोन

2/2.

1.113 0.030

विपिन कुमार आ. दिलीप सिंह नि. भाड़ोन भू स्वामी

3 खाड़ोन

0.029

1.112

2/1

कौशल किशोर आ. सुरेश कुमार जाति साहू नि. भाड़ोन भू स्वामी

4 खाड़ोन

0.070

2.732

3

बड़ीवाई वेवा गुलावचंद सुरेश कुमार, केशरवाई गायत्री वाई आ. गुलावचंद जाति साहू निवासी भाड़ोन भूस्वामी

5 खाडोन

2.739 0.093

4

बीरा आ. रामवगास जाति लोधी नि. भाड़ोन भू स्वामी

6 खाड़ोन

0.009

1.394

5/1/2

शिवराज आ. पतीराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी

खाड़ोन

0.046

0.809

26/1

जयंत कुमार , प्रहलाद, धमेन्द्र आ. प्रेमसिंह जाति लोधी निवासी भाड़ोन भू स्वामी

8 खाडोन

0.065

3.270

27/1

भगवानदास आ. मिट्ठू जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

9

0.186

2.084

27/2

खाड़ोन कौशल आ. मिठू जाति लोधी नि. भाड़ोन भू स्वामी

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय अधिकारी.

6005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. 12051 - भू- अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013- एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू- अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

चौरई ग्राम- बारहबरयारी,

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं.- 13 ,

ब. नं.-203, रा.नि.मं. -चौरई,

(4) रकबा 29,424 हेक्टेयर निजी भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

6006

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध , उपसंभाग क्रमांक-2 , सिंगना, तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 नवम्बर 2017

क्र. 12086 - भू- अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए ) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

रकबा 16.740

ग्राम- सीदप ,

चॉद

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. - 07,

(4) हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर

(3) ब. नं. -283, रा.नि.मं. -चांद,

आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की माइनर 4 एल , 5 एल, 6 एल नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .

6007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना , तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक -2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12087- भू-अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्त्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2) चॉद

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. -47,

(3) ग्राम-मोरखा, ब. नं. -237,

रा.नि.मं. -चांद.

(4) रकबा 0.165 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की 3 एल. माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

6008

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12088- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) -101-2016- एमपीएस- 31-1875 , भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

चौरई ग्राम - हरदुआरैयत

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. - 29,

ब. नं. - 282,

रा.नि.मं. -चौरई

जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. (4) रकबा 08.240 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की माइनर 1 एल , माइनर 3 एल सब माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .

6009

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12089- भू-अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) चौरई

(1) छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम- हसनपुर, प.ह.नं.- 31, ब. नं.-309, रा.नि.मं. चौरई

(4) रकबा 02.970 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की माइनर 2 एल, 3 एल सब माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .

6010

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12090 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है .

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(2) चाँद

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं.- 35/78 ,

(4) रकबा 02.635 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

ग्राम-बादगांव, ब. नं. - 119, रा.नि.मं. -चॉद.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12091 - भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) चॉद

(1) छिन्दवाड़ा

(4) रकबा 06.613 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम-ढीमरमेटा, प.ह.नं.-30, ब. नं. - 114, रा.नि.मं.-चॉद.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

6012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12092 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

छिन्दवाड़ा चॉद

प.ह.नं.-31,

(4) रकबा 10.306 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां .

(3) ग्राम-गोहरगांव ब. नं. -68, रा.नि.मं. -चॉद.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , जिला छिन्दवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है..

क्र. 12093 - भू-अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875 , भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2) चाँद

छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम - हिवरा जयसिंग प.ह.नं. -41 , ब. नं.-314,

रकबा 0.112 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6014

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12094 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है .

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(3)

(1)

(2)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) छिन्दवाड़ा चॉद

प.ह.नं. -31,

ग्राम-खापाबिहारी ब. नं.-44, रा.नि.मं. -चॉद.

रकबा 03.840 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट , नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12095 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए ) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत, " भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू- अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है .

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1)

(2) चॉद

छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम-घोघरी हरहर, प.ह.नं. - 33, ब. नं. -74, रा.नि.मं. -चॉद.

रकबा 01.181 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

6016

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12096 - भू-अर्जन -2017. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू- अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)

(1)

ग्राम-दिलावर मोहगांव,

छिन्दवाड़ा चॉद

प.ह.नं. -34,

ब. नं. - 129,

रा.नि.मं. -चॉद,

रकबा 01.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12097 - भू- अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875 , भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1)

छिन्दवाड़ा

(3) चॉद नगर ग्राम - चाँद प.ह.नं. -24, ब. नं. -80, रा.नि.मं. -चाँद,

रकबा 08.458 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये . जाने के संबंध में.

6018

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 12098 - भू- अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू- अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) चॉद

छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम-चंदनगांव प.ह.नं. - 35, ब. नं.- 77, रा.नि.मं.-चॉद ,

(4) रकबा 03.197 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र . शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 12099 - भू-अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1)

(2)

ग्राम-गुमगांव

छिन्दवाड़ा चॉद

प.ह.नं. - 31 ,

(3) ब. नं. -64, रा.नि.मं. -चॉद,

रकबा 05.440 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत (5) प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6020

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 13000- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

चॉद ग्राम-मोघर,

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. 31 ,

(3) ब. नं. -236,

रा.नि.मं. -चॉद,

रकबा 04.298 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लियें निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 13001 - भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) -101-2016 - एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(1) (2)

छिन्दवाड़ा चॉद

(5) जिला छिन्दवाड़ा. भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-चौरई,

ग्राम-बतरी प.ह.नं. 34, ब. नं. - 187,

रा.नि.मं. -चॉद,

(4) रकबा 04.655 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

[भाग 1 6022

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 13002- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है .

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(2)

(1)

ग्राम-तितरी,

छिन्दवाड़ा चॉद

प.ह.नं. 35,

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

ब. नं. - 119, रा.नि.मं. -चॉद,

(4) रकबा 06.976 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

6023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट , नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 13003 - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) -101-2016- एमपीएस- 31-1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने

तहसील

जिला

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(2)

(1)

ग्राम-लालगांव

छिन्दवाड़ा चॉद

प.ह.नं. 35,

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

ब. नं. - 257,

रा.नि.मं.-चॉद,

(4) रकबा 03.913 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

[भाग 1 6024

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट, नहर उपसंभाग क्रमांक-1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 7 नवम्बर 2017

प्र. क्र. 13- अ-82- वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हैक्टेयर में)

(5)

(6)

(4)

(1) (2)

(3)

पन्ना अजयगढ़ भापतपुर

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे

कुर्मियान

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

निजी भूमि रकबा 18.003 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 4.349 है. कुल रकबा 22.352

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे , भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

6025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

प्र. क्र. 14- अ- 82- वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग. क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4) (1) (2)

(3)

पन्ना अजयगढ़ सब्दुआ निजी भूमि रकबा 25.220 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.535 है. कुल रकबा 26.755

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.

ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15 - अ- 82 - वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हैक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

डुंगरहो

पन्ना अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 6.000 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 8.725 है. कुल रकबा 14.725

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे

ललितपुर - सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा- खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

6026

प्र. क्र. 16- अ- 82- वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

पन्ना

पड़रहा

अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 12.936 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 3.383 है. कुल रकबा 16.319

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे

ललितपुर -सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17 - अ- 82- वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) (2)

पन्ना

मझगांय

अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 36.525 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.138 कुल रकबा 38.663

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे

ललितपुर -सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

6027

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

प्र. क्र. 18 - अ- 82- वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

पन्ना अजयगढ़ कगरेका बारा

निजी भूमि रकबा 16.978 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.598 कुल रकबा 19.576

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ- 82- वर्ष 2017-18 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

पन्ना

सिमराखुर्द

अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 6.950 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.439कुल रकबा 7.389

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे

ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

6028

प्र. क्र. 20- अ- 82 - वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

पन्ना अजयगढ़ बड़ीरूंध निजी भूमि रकबा 2.804 एवं शासकीय भूमि रकबा 15.225 कुल रकबा 18.029

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5).

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे

ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे , भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82 - वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

माधौगंज

पन्ना अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 1.410 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 1.410 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे

ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे , भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

6029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

प्र. क्र. 22 - अ- 82 - वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1)

(3) किशनगढ़

(2) पन्ना अजयगढ़

निजी भूमि रकबा 21.089 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 2.663 कुल रकबा 23.752

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.

(6) ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 सितम्बर 2017

भू-अर्जन प्र . क्र. अ- 82-16-17 पत्र क्र. 566- भू-अर्जन-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसारं उसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में ) लगभग (4)

0.144 (2) कोटर

(1) सतना

(3) ढोढ़ी

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.

सी. आर. एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा, ढोढ़ी , किचवरिया, अकौना, खम्हरिया , गोरड्या मार्ग के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

6030

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 45- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा

(हे. में)

(6) (3)

(4)

(5)

(1)

(2)

सिंध परियोजना के तहत दो आब

1977

-0.021

भितरवार

कार्यपालन यंत्री,

ग्वालियर

सांखनी

2159

-0.013

-0.022

2163

सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग

नहर की सांखनी मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

0.056

योग :

नरवर, जिला शिवपुरी

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 01 - अ-82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा

(हे. में)

(6)

(4)

(2)

0.03

20

भितरवार

(1) ग्वालियर

(3) खेड़ा

0.07

21

0.12

22/1

सिंध परियोजना के तहत दोआब नहर की खेड़ा मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी

0.15

25/1

0.03

25/2

0.01

38

योग : 0.410

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 23 नवम्बर 2017

क्र. 6849 - रीडर - 1 - भू-अर्जन-2017- रा.प्र.क्र.-290 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम-गोठानिया

(घ) क्षेत्रफल-4.269 हेक्टेयर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने नंबर

वाला क्षेत्र ( हे . में )

(2)

(1)

137/7

0.185

0.340

200

0.185

202 204/2

204/41

0.165

204/7

0.525

214

203

0.188

0.030

204/6

0.125

205

(2)

(1)

210

0.085

0.010

212/1

212/6

0.160

0.225

212/2

215

0.130

0.620

237

0.380

242/2

0.085

244

245

0.180

260/1

0.045

0.100

260/3

0.506

423/1

योग 4.269

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- शहीद भीमानायक सागर ( लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअरगोई नहर संभाग , राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

(5 ) समूचित सरकार की वैबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

6032

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. 1573 - भू-अर्जन- प्र. क्र. 02- अ-82-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है किउक्त निजी भूमि की आवश्यकता हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड भिटौनी के टैंक ट्रक जबलपुर- शहपुरा मार्ग सड़क पर खड़े होते हैं जिससे आवागमन में अवरोध उत्पन्न होता है एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. टैंक ट्रक पार्किंग के प्रयोजन के लिये भूमि अर्जन की आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील - शहपुरा

(ग) ग्राम- भमकी, प.ह.नं. 53

(घ) रा.नि.मं.- शहपुरा

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल 1.53 हे. एवं इस पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

106/1

0.41

107

0.56

108

0.56 कुल योग 1.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए भूमि की आवश्यकता है :- टेंक ट्रक पार्किंग हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) चूकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पाटन एवं वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीजनल ऑफिस जबलपुर अथवा डिपो प्रबंधक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड भिटौनी, तहसील शहपुरा , जिला जबलपुर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 December 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-12-01.48.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-12-01.48.Ordinary.