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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 51 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 - पौष 1 , शक 1939
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2017
क्र. ई- 5-462 - आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-560 - आयएएस - लीव -5- एक.- ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 12 से 18 दिसम्बर 2017 कुल सात दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 12 से 15 दिसम्बर 2017 तक की अवधि का उपभोग एक्स इंडिया अवकाश के रूप में करने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.
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शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-573 - आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एप्को तथा आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-607 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी . गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-630- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री नीरज मंडलोई, आयएएस . , विकअ- सह - आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे , सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगमी आदेश तक विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीरज मंडलोई द्वारा विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक , राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस . , तत्कालीन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह-संचालक, संस्थागत वित्त ( वर्तमान में सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर 2017 से 31 मार्च 2018 तक, एक सौ अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया भाग 1 ]
था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 16 मार्च 2018 तक नवासी दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-821- आयएएस- लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-826- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को दिनांक 1 से 19 जनवरी 2018 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 एवं 20 , 21 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी . व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-890 - आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक ग्यारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(2 ) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, सिंगरौली का प्रभार श्री प्रियंक मिश्रा , भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-916 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान , आयएएस, अपर कलेक्टर जिला इन्दौर को दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 दिसम्बर 2017 एवं 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर कलेक्टर जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
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क्र. ई - 5-960- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री हर्ष दीक्षित, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर को दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 9 , 10 एवं 16 , 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री हर्ष दीक्षित को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री हर्ष दीक्षित को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हर्ष दीक्षित , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-1050- आयएएस- लीव-5 -एक.-( 1 ) श्री आर. पी. एस.
जादौन , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 19 से 23 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 , 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. एस . जादौन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आर. पी. एस. जादौन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी . एस . जादौन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-1053 - आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) सुश्री शैलबाला मार्टिन , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , एमपी इन्टरस्टेट ट्रॉसपोर्ट एथौरिटी एवं उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को दिनांक 20 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, चौदह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शैलबाला मार्टिन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , एमपी इन्टरस्टेट ट्रॉसपोर्ट एथौरिटी एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री शैलबाला मार्टिन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शैलबाला मार्टिन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2017
क्र. ई- 5-475 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री रजनीश वैश , आयएएस. , उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा, बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि. विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को दिनांक 30 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2017 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-570- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक पन्द्रह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय , भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. ई - 1-408-2017-5- एक. श्री बी. एम. शर्मा , भाप्रसे (2001 ) कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.
2. श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे ( 1997 ) , कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई - 5-877 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री अमित तोमर, आयएएस . , कलेक्टर , जिला डिण्डोरी को दिनांक 4 से 15 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02 , 03 एवं 16, 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री अमित तोमर, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मण्डला को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डोरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अमित तोमर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डोरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे. , उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2017
क्र. ई- 5-1026- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , संभागीय सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , इन्दौर को दिनांक 11 से 30 दिसम्बर 2017 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-1049- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमर पाल सिंह , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 28 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर पाल सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अमर पाल सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर पाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-1065 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री दिनेश श्रीवास्तव , आयएएस . , अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 नवम्बर 2017 एवं 02 , 03 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2017
क्र. ई.-- 5-687 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल एवं सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
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(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-757 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अरूण कोचर, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री अरूण कोचर, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. के अग्रवाल, आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना एवं सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(4) श्री अरूण कोचर, भाप्रसे द्वारा आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम . के. अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-800- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे, आयएएस. , प्रबंध संचालक , खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश को दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्रीमती मधु खरे, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती (डॉ. ) मधु खरे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती मधु खरे, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-838- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएएस. , सचिव , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राज्य आनंद संस्थान को दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16,17 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री मनोहर लाल दुबे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
6413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
(4) श्री मनोहर लाल दुबे द्वारा सचिव , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव शेखर शुक्ला, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-900- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा , आयएएस. , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2017
क्र. ई - 1-410-2017-5- एक. श्री बी. विजय दत्ता , भाप्रसे (2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग तथा महाप्रबंधक ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2017
क्र. ई - 1-423-2017-5- एक. श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे ( 2007 ) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे ( 2007 ) द्वारा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
(3 ) उपरोक्त पद -1 के अनुक्रम में श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव, भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा आयुक्त - सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार ) , केवल आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2017
क्र. ई- 5-480- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस . , प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 26 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-523- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रमुख सचिव, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को दिनांक 11 से 23 दिसम्बर 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 9, 10 एवं 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , आयुष विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
6414
(4 ) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह - संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-685- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-764- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस. , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2 ) श्री विवेक पोरवाल , भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विकास नरवाल, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक पोरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, खाद्य, नागरिक
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विकास नरवाल , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-974- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आदित्य सिंह , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , जिला टीकमगढ़ को दिनांक 4 से 15 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-1048 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे. , उपसचिव , " कार्मिक " सामान्य प्रशासन विभाग तथा नोडल अधिकारी , आनंद विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 3 जनवरी 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, " कार्मिक " सामान्य प्रशासन विभाग तथा नोडल अधिकारी , आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.
6415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2017
क्र. एफ 5-1-2017- एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश अवधि कुल दिन
अवकाश का अभियुक्ति प्रकार
(4)
(2) (3)
(1)
05 पूर्ण वेतन
तथा भत्तों
सहित अवकाश .
दिनांक 8-12-2017 से दिनांक 12-12-2017 तक.
क्र . एफ 5-07-2013 - एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री अशोक जोशी , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश का
अवकाश अवधि
अभियुक्ति
प्रकार
कुल दिन
(1)
(2) (3)
11 पूर्ण वेतन तथा भत्तों
दिनांक 12 से 20 अक्टूबर 2017 तक , नौ दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री एन. एस. परमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन . एस. परमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017
क्र. ई - 5-1047 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री हरेन्द्र नारायण, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 20 नवम्बर 2017 से 1 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री हरेन्द्र नारायण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरेन्द्र नारायण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(4)
अवकाश के
पूर्व में दिनांक
11 एवं 12
दिनांक 13-11-2017 से दिनांक 23-11-2017 तक.
सहित अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव " कार्मिक".
नवम्बर 2017
के सार्वजनिक
अवकाश का
लाभ उठाने की
अनुमतिसहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2017
क्र. ई. - 5-945- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एन . एस. परमार , आयएएस . , तत्कालीन अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल संभाग , भोपाल ( वर्तमान में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2017
क्र. ई. - 5-683 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 9 से 30 अक्टूबर 2017 तक, बाईस दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
6416
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2017
क्र. एफ 1 ( ए) 40-2003- ब-2- दो. श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 6 से 15 दिसम्बर 2017 तक , दस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 16-17 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री के. सी. जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2017
क्र. एफ 1 ( ए) 168-89- ब- 2 - दो. राज्य शासन, श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अअवि ) , पुलिस मुख्यालय को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 7 जनवरी 2018 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( अअवि ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अअवि ) , पुलिस मुख्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2017
क्र. एफ 1 ( ए ) 11-2000- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा को परिवार सहित शिरडी ( महाराष्ट्र ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 1 से 6 जनवरी 2018 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री अंशुमन यादव
पत्नी
2. श्रीमती किरण यादव
पुत्री
3. कु. अपेक्षा
पुत्री
4. कु. संतुष्टि
(2) श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एन . पी. वरकड़े, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमन यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक , रीवा जोन रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री अंशुमन यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि कि श्री अंशुमन यादव , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भाग 1 ]
क्र. एफ 1 ( ए) 62-2012 - ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर को परिवार सहित अंडमान- निकोबार ( पोर्ट ब्लेयर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है : -
स्वयं 1. श्री राकेश कुमार जैन
पत्नि 2. श्रीमती रजनी जैन
पुत्री 3. कु. रोली
पुत्र
4. सूर्यन
(2 ) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार जैन , भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार जैन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार जैन , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 75-2008 - ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री संजय कुमार, भापुसे, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल , ग्वालियर रेंज को परिवार सहित हैवलोक, अंडमान- निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक कुल 12 बारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री संजय कुमार
पत्नि
2. श्रीमती नबीना
6417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(2 ) श्री संजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे , सेनानी 2री वाहिनी विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री संजय कुमार, भापुसे , प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल , ग्वालियर रेंज के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 169-97-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( कानून व्यवस्था ) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 11 से 30 दिसम्बर 2017 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9-10 एवं 31 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री मनोज शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री योगेश चौधरी , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो इन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 196-1991- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल को परिवार सहित अंडमान एवं निकोबार [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6418
जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से दिनांक 23 दिसम्बर 2017 तक छह दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह स्वयं
पुत्री
2. अदिति सिंह
3. जनमेजय
पुत्र
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2017
क्र. एफ 1 ( ए) 55-2015 - ब- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री अभिषेक तिवारी , भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, शहर , जिला ग्वालियर को परिवार सहित सिक्किम जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2017 तक कुल छह दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्ति अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री अभिषेक तिवारी स्वयं
पत्नि 2. श्रीमती गीतिका तिवारी
3. अनादि तिवारी
पुत्र
4. अनंत तिवारी
पुत्र
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक तिवारी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक तिवारी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 86-2013- ब-2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद को परिवार सहित अंडमान- निकोबार द्वीप जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 नवम्बर 2017 व 2-3- दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री मनीष कपूरिया स्वयं
2. श्रीमती नवनीता कपूरिया पत्नि
पुत्री
3. कु. अनुश्री
पुत्री
4. कु. अनन्या
(2 ) श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अवधेश प्रताप सिंह, रापुसे. अति. पुलिस अधीक्षक, जिला होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 116-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय भोपाल, को दिनांक 13 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2017 तक इकतालीस दिवस अर्जित अवकाश अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम . एस . सिकरवार, भापुसे , प्रभारी पुलिस उप मरानिरीक्षक, ( अजाक ) पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (शिकायत ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
6419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
(4) श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 176-97-ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2017 को निरस्त करते हुए श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश, को दिनांक 27 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश , के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी . वैंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 199-91- ब- 2- दो. - राज्य शासन श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से दिनांक 4 जनवरी 2018 तक कुल तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे का चालू कार्य श्री सीताराम सत्या, पुलिस अधीक्षक , मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2017
क्र. एफ 1 ( ए) 82-2013- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुशवाह, भापुसे , सेनानी 15 वीं वाहिनी विसबल इंदौर को परिवार सहित कोच्ची ( केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं 1. श्री अनिल कुशवाह
पत्नि 2. श्रीमती ममता सिंह
पुत्र
3. क्षितिज
पुत्री
4. कु. संजना
(2 ) श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मनीष अग्रवाल, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी 15 वीं वाहिनी विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुशवाह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 123-2016- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को परिवार सहित ( केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 11 से 22 दिसम्बर 2017 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश 6420
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री महेशचन्द्र जैन
पत्नि 2. श्रीमती उषा जैन
3. निहित जैन
पुत्र
4. सहित जैन पुत्र
( 2 ) श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक झाबुआ की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती रचना भदौरिया , रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, झाबुआ के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 157-1995- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु. , भोपाल को परिवार सहित अलीगढ़ उत्तरप्रदेश जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2017 तक छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक16- 17 दिसम्बर 2017 एवं 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं 1 . श्री संजीव शमी
पत्नि 2. श्रीमती रश्मि अरूण शमी
3. सम्यक शमी
पुत्र
पुत्री
4. कु. वृष्टि शमी
(2 ) श्री संजीव शमी , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव शमी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2017
फा. क्र. 5264-2017- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री विजय मालवीय , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 1 नवम्बर 2017 एवं फुलकोर्ट ( by circulation ) द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किये जाने की अनुशंसा की गई है .
6421
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री विजय मालवीय , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement ) किया जाए.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 ( VII ) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा राज्य शासन श्री विजय मालवीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) करता है.
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017
फा. क्र. 4897- इक्कीस- ब ( दो) - 2017.- राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के नव सृजित पद पर श्री सौरभ मिश्रा , स्थायी अधिवक्ता, नई दिल्ली (नामांकन क्र. डी/784/2004 ) को इस आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करता है .
फा. क्र . 17- ( ई ) 47-2017 - इक्कीस- ब ( एक )4869- 2017.- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम , 2016 (2016 का 49 ) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण किए जाने के प्रयोजन हेतु, राज्य के प्रत्येक सत्र संभाग में एक विशेष न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायालय विनिर्दिष्ट करता है.
F. No. 17 (E) 47-2017 - XXI - B ( one )-4869-2017 .-In exercise of the powers conferred by section 84 pf the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (No. 49 of 2016) the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , specifies Court of Session in each Session Division of the State as a Special Court for the purpose of providing speedy trial of offences under the said Act .
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017
फा. क्र. 17 ( ई ) 67-2008-5341-2017- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुनील दण्डोतिया व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 निवाड़ी जिला टीकमगढ़ की सेवायें श्रम न्यायालय नं . 2 ग्वालियर ( रिक्त न्यायालय ) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2017
क्र. एफ- 3-100- बत्तीस-2010 .- राज्य शासन , एतद्वारा रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री जस्टिस सुभाष काकड़े सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.
2. मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम 2016 की धारा 47 ( 1 ) में विहित अवधि के लिये होगा. अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.
3. अध्यक्ष को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्ध्यिां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) नियम, 2017 के नियम 30 के उपनियम 1 ( क) के अनुसार संदाय किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. के. साधव, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6422
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 दिसम्बर 2017
क्र. 1982.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम प.ह.नं.
(2) ग्राम-रंगारी ठोका प.ह.नं. 39
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1) ग्राम-रंगारी , प. ह. नं. 39 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-502.271 हेक्टयर .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) बैतूल
बैतूल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017
क्र. 2331 - एल.आर. -4-का.रा.नि.- 2017 .- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, शशांक मिश्र ( भा.प्र.से. ) कलेक्टर , बैतूल मध्यप्रदेश भू- राजस्व , संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील, मुलताई के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल, प्रभातपट्टन की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का नम्बर 78 , 79, 80 , 81 , 84 , 85, 86 , 87, 88 , 89 , 90, 91 , 92 , 93, 94, 95, 96, 97 कुल 18 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल , प्रभातपट्टन एवं पटवारी हल्का नम्बर 71 , 72 , 73, 74,75,76, 77, 82, 83 कुल 9 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मंडल धाटबिरोली की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.
शशांक मिश्र , कलेक्टर.
कार्यालय, श्रम पदाधिकारी , अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
अलीराजपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2017
संशोधन
क्र. बंधक श्रम- 2017-1019 .- मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 सितम्बर 2017 को भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 5168 एवं 5169 पर प्रकाशन किया गया है . पृष्ठ क्रमांक 5169 भाग -1 में कार्यालयीन त्रुटिवश भूतपूर्व कलेक्टर श्री शेखर वर्मा का नाम प्रकाशित हो गया है जबकि वस्तुतः वर्तमान में जिला अलीराजपुर के कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के नाम से प्रकाशन होना था.
श्री शेखर वर्मा के स्थान पर श्री गणेश शंकर मिश्रा का नाम पढ़ा जाय.
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर.
6423
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2017
सूचना
क्रमांक एफ- 01-10-16.- मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 का उपधारा (2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसारण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन धार जिले में पीथमपुर " नवीन तहसील" सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला धार की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) मे दर्शाई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।
2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगेः-
अनुसूची
परिवर्तन का स्वरूप
सीमाएं
मुख्यालय वर्तमान तहसील
क. प्रस्तावित तहसील
6
5
4
2
3
1
पीथमपुर धार
1 पीथमपुर
पूर्व में - तहसील महू,
पश्चिम में
तहसील धार
उत्तर में -
तहसील
देपालपुर,
दक्षिण में
नवीन प्रस्तावित तहसील पीथमपुर में, वर्तमान तह० धार से दो रा० नि० मंडल नालछा एवं सागौर के 33 पटवारी हल्का (हल्का क 0 46 से 49, हल्का 56 से 73 एवं हल्का क. 76 से 86 ) के कुल ग्राम 213 अपवर्जित किये जाकर, सम्मिलित होंगे । तहसील धरमपुरी एवं
तहसील महेश्वर
पूर्व में - तहसील
धार
धार
पीथमपुर
(प्रस्तावित)
2 धार (शेष तहसील)
पश्चिम में-
तहसील
सरदारपुर
उत्तर में -
तहसील बदनावर दक्षिण में
वर्तमान तहसील धार में, प्रस्तावित तहसील पीथमपुर के अपवर्जन उपरांत, शेष दो राजस्व निरीक्षक मण्डल धार एवं तिरला के पटवारी हल्के 53 (हल्का क ० 1 से 45, हल्का क0 50 से 55 एवं हलका क 0 74 से 75 ) के 265 ग्राम होंगे ।
तहसील मनावर 3 / प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके । [भाग 1 6424
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्रमांक एफ 01-02/ 2017 / सात -6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ( 1959 का क्रमांक (20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उप धारा (1 ) उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग मे राज्य शासन राजगढ जिले की तहसील ब्यावरा को तहसील का दर्जा दर्जा दिये जाने के संबंध में निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील ब्यावरा जिला राजगढ की सीमाओं में परिवर्तन करने, कॉलम (2 ) में दर्शाई गई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमायें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है । 2/ - इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राज्य पत्र' मे इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा । और इसके संबंध मे कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेगे : -
सीमायें
मुख्यालय
परिवर्तन का प्रकार
वर्तमान तहसील
क्र प्रस्तावित तहसील
ब्यावरा
सुठालिया
1 सुठालिया
पूर्व मे राघौगढ जिला गुना एवं तहसील बैरसिया जिला भोपाल पश्चिम में तहसील ब्यावरा जिला राजगढ उत्तर मे तहसील चाचौडा जिला गुना दक्षिण मे तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ
वर्तमान तहसील ब्यावरा के राजस्व निरीक्षक मण्डल सुठालिया वृत-02 पटवारी हल्का क्रमांक 41 से लगायत 71 एवं वृत 03 मलावर के हल्का नम्बर 72 लगायत 75 एवं हल्का नंबर 78 तथा हल्का नं. 100 लगायत 111 इस प्रकार कुल 48 पटवारी हल्के एवं 131 ग्राम होगे !
02 ब्यावरा
ब्यावरा
ब्यावरा
तहसील
पूर्व प्रस्तावित सुठालिया पश्चिम तहसील राजगढ उत्तर तहसील राजगढ दक्षिण तहसील नरसिंहगढ
वर्तमान तहसील ब्यावरा का राजस्व निरीक्षक ब्यावरा वृत-01 के पटवारी हल्का नं0 01 लगायत 40 तथा वृत मलावर में पटवारी हल्का नं. 76, 77 एवं 79 लगायत 99 इस प्रकार कुल 63 हल्के तथा 164 ग्राम सम्मिलित होगे
प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके । 6425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्रमांक एफ 01-12 / 2017 / सात-6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( 1959 का क्रमांक (20) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उप धारा (1 ) उप धारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग मे राज्य शासन तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर में बहादुरपुर तहसील सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान जिला अशोकनगर के अंतर्गत सीमाओं में परिवर्तित करने , कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमायें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।
2/- इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राज्य पत्र' मे इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा । और इसके संबंध मे कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेगे:-
सीमायें
मुख्यालय
परिवर्तन का प्रकार
वर्तमान तहसील
क्र प्रस्तावित तहसील
5
1 2
6
3
4
बहादुरपुर मुंगावली
1. पूर्व में तहसील मुंगावली 1 बहादुरपुर
2. पश्चिम मे तहसील अशोकनगर
3. उत्तर में तहसील पिपरई
4. दक्षिण में तहसील कुरवाई, सिरौज
वर्तमान तहसील मुंगावली के 02 रा.नि. वृत (अथाईखेडा व बहादुरपुर) एवं 35 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 1-30, 33 , 36 से 39) जिनमें 90 ग्राम होगे अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील बहादुरपुर में सम्मिलित होगे ।
शेष
मुंगावली
1. पूर्व मे तहसील बीना
मुंगावली
2 तहसील
2. पश्चिम में तहसील बहादुरपुर
3. उत्तर में तहसील चंदेरी
4. दक्षिण में तहसील कुरवाई एवं बहादुरपुर
वर्तमान तहसील मुंगावली में 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल, (मुंगावली) 36 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का कमांक 31 , 32, 34, 35-40-71 जिनमें 111 ग्राम शेष रहेगे ।
प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना , उपसचिव.
[भाग 1 6426
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 22 नवम्बर 2017 क्र. 05- अ-82-17-18 . मौजा ग्राम चौकी, पट.ह.नं. - 29 , तहसील राहतगढ़
: सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011/ 31/ 2014-IA-1 पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया- जाता है:-
(1) परियोजना का नाम
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
राहतगढ़
2. तहसील
चौकी
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
29
67.71 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्र.
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
8-
4
3
1
2
0.770 1
70
0.770
हरि पिता खिलान साकिन देह
भूमिस्वामी
0.150
0.15
71
भूमिस्वामी
1.340 1.340
भूमिस्वामी 87
0.150
0.150
भूमिस्वामी 132
0.110
0.110
भूमिस्वामी 134
0.550
भमिस्वामी
0.550
135
0.56
0.56
2
72
भूमिस्वामी
0.050
0.050
136
भूमिस्वामी
पूरन, रोहन , जीवन, गुड्डा, गुलाब, परमलाल पिता जमना, लालबाई नाबालिग पिता जमना पालक माँ व खुर्द सुहागरानी वेवा जमना साकिन देह
0.650
0.650
222/4
भूमिस्वामी
0.090 0.090
भूमिस्वामी 84 6427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
हरि पिता खिलान साकिन देह
0.260
0.260
73/2
भूमिस्वामी
4
80
0.100 0.100
भूमिस्वामी
190
0.100
0.100
भूमिस्वामी
भुजबलसींग वल्द हिम्मतसींग , इन्द्रानी वेवा हिम्मत सींग, जगन्नाथ, भैयाराम, मन्नूसिंह वल्द फूलसिंह, लक्ष्मन सींग वल्द निर्भयसींग साकिन खिरिया
5 मूलचंद वल्द परम साकिन देह
81
1.230 1.230
भूमिस्वामी
191
0.760 0.760 6
85
0.590 राजकुमार वल्द भैरो प्रसाद साकिन देह
0.590
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 88/3 0.410 0.410 7 जनकरानी पति रामचरण साकिन देह
0.180 0.180
भूमिस्वामी 88/1
113
0.730 0.730
भूमिस्वामी
8
1.01 गोविन्द, सूरत पिता खित्ता साकिन देह
भूमिस्वामी 88/2
1.01
9
0.200 कमल वल्द बूठा साकिन देह
0.200
भूमिस्वामी 88/4
10
89
0.500
0.500
भूमिस्वामी
0.750
0.750
भूमिस्वामी 121
कमल वल्द बूठा , किरन , ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक व खद हल्कीबाई वेवा बूठा साकिन देह भूमिस्वामी
11 रामचरण वल्द हरलाल साकिन देह
90
1.060 1.060
भूमिस्वामी
12 मंजू पति संजय साकिन दीनदयाल कालोनी रीवा
91
0.770
0.770
भूमिस्वामी
0.92
92
0.920
भूमिस्वामी
0.880
94
भूमिस्वामी
0.880
133
0.240
भूमिस्वामी
0.240
13 मंगल वल्द दमरू साकिन देह अहस्तांतरणीय
93
2.110 2.110
भूमिस्वामी
100
0.73
0.730
भूमिस्वामी
14 मुन्ना पिता तुला साकिन चौकी
101
0.770
0.770
भूमिस्वामी
15
102 0.590 0.590
भूमिस्वामी
नसीम खां वल्द अब्दुल सगीर साकिन शनिचरी सागर
16
106
0.350 0.350
भूमिस्वामी
रामचरण, काशीराम पिता हरलाल, नत्थीबाई, रामवतीबाई, किक्कोबाई पुत्री हरलाल साकिन देह
17
0.420
चौदा वल्द मुलू साकिन देह
107
0.420
भूमिस्वामी
18
0.400
0:400
108
भूमिस्वामी
गुलाब वल्द मुलू साकिन देह
19 गुलाब वल्द जालम साकिन देह
भूमिस्वामी
3.390 3.390
111/1
20 रामलाल वल्द गुलाब साकिन देह
1.420
1.420
भूमिस्वामी 111/2
0.300
भूमिस्वामी
0.300
128
21 परसादी वल्द मनमोहन साकिन देह
0.650
0.650
112
भूमिस्वामी
22
0.430 0,430
भूमिस्वामी 114/1
रामसींग , चन्द्रभानसींग पिता शोभाराम साकिन मरदापुर
0.540
0.540
भूमिस्वामी 115/1
23
0.420 0.420
भूमिस्वामी
परमानंद , राजू वल्द लच्छू साकिन देह
114/2
0.780
0.780
भूमिस्वामी 115/3
24
0.020
0.020
भूमिस्वामी
लालचंद वल्द मोहन साकिन शिकारपुर
115/2
25 चंद्रभान वल्द शोभाराम साकिन देह
0.470
0.470
116
भूमिस्वामी
26
1.090
1.090
भूमिस्वामी 118/1
रामसींग , पप्पू पिता रामकिशन , श्रीबाई, गोमती, शांतिबाई पिता रामकिशन आदिवासी साकिन देह
27
1.090
1.090
118/2
भूमिस्वामी
मोहन , गोविन्द, सीताराम , प्रकाश , हरिचरन पिता रतन साकिन देह
28
0.870
119 0.870
महेन्द्र कुमार पिता बाबूलाल राय साकिन सीहोरा भूमिस्वामी
0.060
124
0.060
भूमिस्वामी
29
1.040
120
1.040
भूमिस्वामी
नंदा पिता परसू, शारदा पिता परसू साकिन देह [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6428
0.760
127
0.760
30
218
0.410 0.410
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
गोविन्द, सूरज पिता खित्ता, सुशीला, रामवती विद्या, शशि पुत्री खित्ता, नोनीबाई वेवा खित्ता साकिन देह
1.900 31
129 1.900
भूमिस्वामी
0.390
0.390
139
भूमिस्वामी
0.070
0.070
159
भूमिस्वामी
पूरनलाल, मिहीलाल वल्द भैयालाल, कस्सोबाई, कलोबाई पुत्री भैयालाल, खिम्माबाई पुत्री नवल, लीला, मीरा , सुदा, पूना पुत्री लालसींग , मनोज पुत्र लालसींग साकिन देह
0.040
0.040
164
भूमिस्वामी
2.670
2.670
32
138
भूमिस्वामी
हिम्मत वल्द गुलू फूलाबाई पुत्री मुलू साकिन देह
142
0.050 0.050 33
भूमिस्वामी
0.100
0.100
158
भूमिस्वामी
0.190
0.190
174
भूमिस्वामी
भगवानसींग वल्द अर्जुन सींग , नत्थू बसंतसींग, रामेश्वर, भानूसींग , जगदीश पिता किशोरसींग, कुसुमबाई, जागृतिबाई, शकुनबाई पिता किशोरसींग साकिन धनौरा
0.020 0.020
177
भूमिस्वामी
0.010
0.010.
182
भूमिस्वामी
0.420
0.420
147
34
भूमिस्वामी
0.030 परम, शिवप्रसाद, बबलू पिता गोकल , मीरा पुत्री गोकल, जालम पिता देराम साकिन देह
171
0.030
भूमिस्वामी
0:060
0.060
197
भूमिस्वामी
0.170
200
0.170
भूमिस्वामी
0.100
0.100
154
35
भूमिस्वामी
कुंजनसींग पिता रामसिंह राजपूत साकिन मरदानपुर
0.040
0.040
160
भूमिस्वामी
0.020
0.020
155
36
भूमिस्वामी
वीरेन्द्र कुमार वल्द हरिराम साकिन देह
0.010
156
0.010
भूमिस्वामी
2.510
2.510
211
भूमिस्वामी
4.800
4.800
212
भूमिस्वामी
0.020
0.020
223
भूमिस्वामी
0.060
0.060
163
37 रगवर वल्द उमराव साकिन देह अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी
0.180
0.180
214/1
भूमिस्वामी
0.020
165
0.020
38
भूमिस्वामी
0.040 बाबूलाल वल्द कन्हैयालाल , इन्द्रानी वेवा कन्हैयालाल साकिन देह
0.040
166
भूमिस्वामी
0.130
0.130
168
39
भूमिस्वामी
रामसींग , पप्पू पिता राकिशन, गुलाबरानी वेवा रामकिशन, मोहन, गोविन्द, सीताराम, प्रकाश, हरिचरण पिता रतन साकिन देह
0.240
0.240
40
169
भूमिस्वामी
0.290
0.290
184
भूमिस्वामी
धनराज, विशाल पिता चिन्तामन, गोपी , सरोज, शशि, वर्षा , रीना पिता चिन्तामन, सुहागरानी वेवा चिन्तामन आदिवासी साकिन देह
2.420
2.420
193
भूमिस्वामी
0.080
0.080
170
41
भूमिस्वामी
0.120
0.120
199
मनोहर, रामचरण , नत्थू छोटेलाल पिता मुल्ले, सुमंत्राबाई वेवा मुल्ले साकिन देह अहस्तांतरणीय भूमिस्वामी
0.560
0.560
201
भूमिस्वामी
0.260
0.260
172
42
भूमिस्वामी
हिम्मतसींग , फूलसींग पिता मोहन सींग साकिन खिरया
0.040
0.040
175
43
भूमिस्वामी
कमल वल्द बूठा, किरन, ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक माँ हल्कीबाई वेवा बूठा, परसू, बिहारी पिता खित्ता साकिन देह
0.040
0.040
176
44
भूमिस्वामी
0.050
0.050
178
भूमिस्वामी
0.030
0.030
179
भूमिस्वामी
कमल वल्द बूठा, किरन, ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक व खुद माँ हल्कीबाई वेवा बूठा, परसू, खित्ता पिता बिहारी, गनेश , दुर्गा, हीरा पिता उमेदा, जालम वल्द बिहारी साकिन देह
1.120
1.120
45
185/1
भूमिस्वामी
गनेश, दुर्गा, हीरा पिता उमेदा साकिन देह
0.170
0.170
187
भूमिस्वामी 6429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
45
0.030
0.030
पुखराज वल्द धनराज साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 185/2
47 कमलाबाई वेवा नरोत्तम साकिन राहतगढ़
0.010
0.010
185/3
भूमिस्वामी
48 लीलाधर वल्द मोहनलाल साकिन राहतगढ़
0.270
0.270
भूमिस्वामी 185/4
0.190
भूमिस्वामी
0.190
185/5
0.200
0.200
भूमिस्वामी 185/6
0.040
0.040
185/7
भूमिस्वामी
49
1.110
186
1.110
सेलटसींग वल्द रतनसींग साकिन बेरखेड़ी सड़क भूमिस्वामी.
50
0.920
परम वल्द गोकल साकिन देह अहस्तांतरणीय
188
भूमिस्वामी
0.920
51
0.580
202
0.580
भूमिस्वामी
उद्यभान पिता श्यामलाल, गुड्डीबाई पुत्री
श्यामलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय
209
0.400
0.400
भूमिस्वामी
52
0.600 0.600
राहुल वल्द राकेश राय निवासी बेगमगंज
भूमिस्वामी 214/2
1.340
भूमिस्वामी
1.340
214/3
53
0.800
0.800
216
भूमिस्वामी
चरन, रामसेवक पिता धनसींग, कृष्णाबाई, पानबाई, भग्गोबाई , कल्लोबाई पुत्री धनसींग रावत साकिन देह अहस्तांतरणीय
54
0.460
मोहनलाल वलद रतन साकिन देह अहस्तांतरणीय
217
0.460
भूमिस्वामी
55
1.200
1.200
219/2/1
भूमिस्वामी
परमोबाई वेवा मूलचंद, गनपत पिता मूलचंद साकिन देह
56
1.200
1.200
भूमिस्वामी 219/2/2
चरन, रामसेवक वल्द धनसींग, कृष्णाबाई , पानबाई, भग्गोबाई, कल्लोबाई पुत्री धनसींग साकिन देह
57
0.240
लक्ष्मन सींग वल्द निर्भयसींग साकिन खिरिया
224
0.240
भूमिस्वामी
58
1.800 1.150
237/1/1
भूमिस्वामी
भारतीलाल वल्द डालचंद साकिन बिचपुरी
59
0.200
शैलेन्द्र वल्द रामेश्वर साकिन खजुरिया
237/1/2
भूमिस्वामी
60 डालचंद वल्द शिवलाल साकिन देह
0.710
237/2
भूमिस्वामी
61
1.210
भूमिस्वामी 237/3
दुर्गेश वल्द मनोहरलाल साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर , पवन वल्द माखनलाल साकिन सदर बाजार सागर
62
2.000
3.280
238/1
भूमिस्वामी
राजेश वल्द माखनलाल यादव, दुर्गेश वल्द मनोहरलाल यादव साकिन सागर
0.820
238/3
भूमिस्वामी
63
2.480
भूमिस्वामी
मायाबाई पति भारतीलाल साकिन बिचपुरी
238/2
0.830
238/6
भूमिस्वामी
0.110
भूमिस्वामी 238/7
64
1.210
238/4
भूमिस्वामी
दुर्गेश कुमार वल्द मनोहर लाल , जयकुमार वल्द माखनलाल साकिन सागर
0.940
भूमिस्वामी 238/5
67.71
119
75.59
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 18-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 18 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री...बीन्ना... परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6430
क्र. 06- अ- 82-17-18-14517 मौजा बिलासपुर पट.ह.नं. - 27, तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है किअनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के प्रस्ताव क्रमांक-J - 12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
(1)
:
परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
:
2. तहसील
:
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
1
2
1 ब्रजरानी जोजे रामसेवक साकिन देह
2 कमलरानी पत्नि मिठ्ठू साकिन देह
3 जनकदुलारी पत्नि रमेश साकिन देह
4 जागर सिंह वल्द मुरलीधर साकिन देह 5 देवेन्द्र कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह 6 पूरन वल्द तिजई साकिन भानगढ़
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध सागर
राहतगढ़
बिलासपुर
27
39.44है.
:: अनुसूची-1::
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
3
4
5
6
7 भूमिस्वामी 4/1
0.300
0.300
भूमिस्वामी
0.290
4/4
0.290
भूमिस्वामी 4/2
0.99
0.990
भूमिस्वामी 4/3
0.590
0.590
भूमिस्वामी
1.400
5/1
1.400
भूमिस्वामी 13
3.230
1.150
0.850
भूमिस्वामी 5/2
0.850
सेवाखातेदार 7
1.890
1.890
सेवाखातेदार 11
2.470
2.470
सेवाखातेदार 65
1.090
0.100
सेवाखातेदार 73
0.620
0.620 6431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
7
भूमिस्वामी
14
0.850
0.020 लक्ष्मन वालिग राजू नाबालिग वल्द बारेलाल पालक व खुद माँ नन्हीबाई वेवा बारेलाल साकिन देह
8 मुन्शीलाल वल्द छोटेलाल साकिन देह
22
भूमिस्वामी
1.730
0.650 9
24
भूमिस्वामी
1.910
1.550 रामसेवक पिता काशीराम साकिन देह फूलसींग , नारायनसींग , मिट्ठूसींग , रमेश, परषोत्तम ,
31
भूमिस्वामी
0.550
0.550
भूमिस्वामी
71
0.580
0.200 10 नत्थूवल्द उमराव साकिन देह
भूमिस्वामी
1.360
25/1
1.360 11 बाबूलाल वल्द उमराव साकिन देह
भूमिस्वामी
1.360
25/2
1.360 12 नूरमुहम्मद वल्द अकबर साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
1.210
27/2
1.210 13
27/3
0.800
0.800 कौशिल्या, सावित्री, कृष्णा, लक्ष्मी पुत्री करोड़ी साकिन भूमिस्वामी देह
14 नारान वल्द काशीराम साकिन देह
30
भूमिस्वामी
1.210
1.210 15 सतीष वल्द कमल साकिन देह
भूमिस्वामी 32
2.640
1.440 16 रेवाराम वल्द शेव साकिन देह
भूमिस्वामी
35
0.200
0.020 17 मनोज कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह
भूमिस्वामी
36
0.660
0.040 18
भूमिस्वामी
0.590
60/1
0.870 गजराजसींग वल्द तुलसीराम, रघुवीरसींग वल्द हरीप्रसाद साकिन खिरिया
19 रेवाराम वल्द शेव साकिन देह
भूमिस्वामी 60/2 0.400
20 मिठू वल्द काशीराम साकिन देह
64
भूमिस्वामी
1.170
0.230 21 शांतिबाई जोजे मुरलीधर साकिन देह
भूमिस्वामी 70
1.000
0.150 22 मुरलीधर वल्द घनश्याम साकिन देह
0.180
0.100
भूमिस्वामी 71/146/1
23 अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह
0.100
भूमिस्वामी 71/146/2
24 रामसेवक वल्द काशीराम साकिन देह
भूमिस्वामी 72
0.530
0.530 25 फूलसींग वल्द काशीराम साकिन देह
भूमिस्वामी
1.250
74/1
1.250 26 परषोत्तम वल्द काशीराम साकिन देह
भूमिस्वामी
1.24
1.240
74/2
27
भूमिस्वामी
75
1.040
1.040 जालम वल्द सुकई, नर्मदाप्रसाद कमलसींग वल्द खूबसींग, राजकुमारी वेवा खूबसिंह साकिन खिरिया
28 उत्तम पिता सूरजसीग साकिन खिरिया
भूमिस्वामी
0.420
0.420
76/1
29 मेहताब सिंह वल्द सूरज सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी
0.810
0.810
76/2
तखत सिंह वल्द रामचंद साकिन देह
भूमिस्वामी 78
1.680
1.680 30
भूमिस्वामी 84
0.450
0.450 31 नोनीतराम वल्द इमरत साकिन देह
भूमिस्वामी 79
1.230
1.490
32 सीताराम पिता नंदराम यादव साकिन देह
भूमिस्वामी 80/1
0.020
0.020 विमला पत्नि नोनीतराम साकिन देह
भूमिस्वामी
0.300
80/2
0.300 33
भूमिस्वामी 81
0.300
0.150
0.160
भूमिस्वामी 82/2
0.160 34
0.190
भूमिस्वामी 82/1
0.190 राजाराम, बाबूलाल वल्द थानसिंह, सावित्रीबाई, रामसखी पुत्री थानसींग साकिन खिरिया
35 तखत सिंह वल्द रामचंद साकिन देह
83
0.420
भूमिस्वामी
0.420 सुरेन्द्र सिंह वल्द अमरसींग साकिन देह
भूमिस्वामी 86
0.120
0.120 36
भूमिस्वामी 89
0.090
0.090
अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह
भूमिस्वामी 87
0.150
0.150 37
भूमिस्वामी 88
0.100
0.100
भूमिस्वामी 133
0.780
1.370
विजयसींग वल्द अमरसींग साकिन देह
भूमिस्वामी 90
1.210
1.210 38
भूमिस्वामी
0.600
0.600
91/4
39 बालचंद वल्द बिहारी साकिन शिकारपुर
भूमिस्वामी
1.400
0.280
91/2 [भाग 1 6432
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
40 राजाराम पिता शिवप्रसाद साकिन देह
0.910
भूमिस्वामी 91/3
0.910 41 सियारानी जोजे गजराज सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी 124/1 1.970
0.060 42 मनोज कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह
भूमिस्वामी
0.070
124/2
अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह
भूमिस्वामी 125
0.790
0.220 43
भूमिस्वामी 134
0.310
0.310 44
भूमिस्वामी
बत्तीबाई पुत्री मथुराप्रसाद साकिन शिकारपुर
129
0.790
0.550 45 चन्दारानी पत्नि बालकिशन साकिन देह
भूमिस्वामी 130
1.560
0.650 46 नेमीचंद वल्द इमरत साकिन देह
भूमिस्वामी 131
1.500
0.530 47 बालचंद वल्द हरीराम साकिन देह
भूमिस्वामी 132
1.350
0.580 योगः-
62
56.81
39.44 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात -शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. -82-17-18-14519 मौजा सेमरामेड़ा पट.ह.नं. - 28 तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना:
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011 / 31 /2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
6433
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
:
(1) परियोजना का नाम
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण
1. जिला
:
सागर
2. तहसील
: राहतगढ़
3. ग्राम
सेमरामेड़ा
4. पट.ह.नं.-
:
28
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
109.500है.
:: अनुसूची-1 :.
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
भूमि का प्रकार 1
2
3
4
5
6
7 1 खित्ता वल्द कलू साकिन देह
भूमिस्वामी
0.800
2/2
0.800 2 शोभाराम वल्द घूमन साकिन देह
भूमिस्वामी 3
0.700
0.700
3 रामनारायण वल्द चन्द्रशेखर साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 5
0.810 0.810 4 शम्भूदयाल, रामनारायण पिता चन्द्रशेखर साकिन राहतगढ़
7
भूमिस्वामी
0.050 0.050
भूमिस्वामी 9
0.350 0.350
भूमिस्वामी 11
0.040
0.040
भूमिस्वामी 13
0.020 0.020
0.020
भूमिस्वामी 14
0.020 5 हरज्ञान वल्द परमसुख साकिन देह
10
भूमिस्वामी
0.140 0.140 6
12
0.120
भूमिस्वामी
0.120 प्रकाश , राजेश पिता भद्दा, अनीता, कविता पुत्री भद्दा, जुगताबाई वेवा भद्दा साकिन देह
17
भूमिस्वामी
0.060 0.060
59
भूमिस्वामी
1.910
1.910 7 रम्मा पिता कलुवा, करन पिता कन्छेदी , मुला , श्रीबाई पुत्री कन्छेदी, प्रकाश, राजेश पिता भद्दा, अनीता, कविता पुत्री भद्दा जुगताबाई वेवा भद्दा साकिन देह
19
0.050
भूमिस्वामी
0.050
1.620
1.620
भूमिस्वामी 20/1
8 हरविन्द, राजेश पिता तुलसीराम , मीरा , प्रीति पुत्री अमोल साकिन देह तुलसीराम, रोहन , धनराज पिता अमोल, राजाबेटी देवा
9 राजेश पिता तुलसीराम साकिन देह
भूमिस्वामी
0.400
0.400
20/2
10 अब्दुल जलील वल्द अब्दुल बाकर साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 23
0.680 0.680 11 कालेखा पिता दरसे खा साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
0.080 0.080
24/1
भूमिस्वामी
0.100
0.100
28/1
भूमिस्वामी 29/1
0.240
0.240
भूमिस्वामी
0.050
0.050
30/1
12 हकीमनबी पति कालेखा साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
0.150 0.150
24/2
भूमिस्वामी
0.600
28/2
0.600
भूमिस्वामी
0.800
29/2
0.800
भूमिस्वामी 30/2 0.150 0.150 6434
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
13 घासीराम, अमरचंद, हल्के, कच्छेदी, खिलान, रम्मू, रामलाल पिता पंचा, हरवा वेवा पंचा, हरविन्द, राजेश पिता तुलसीराम , रोहन, धनराज पिता अमोल , राजाबेटी वेवा अमोल, हरनाम, राजकुमार पिता चुन्नीलाल साकिन देह
14 हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह 15 प्रेमसीग, दुरगा पिता बबुआ, शारदा पुत्री बबुआ, शांतिबाई वेवा बबुआ, परसादी पिता मनमोहन साकिन देह 16 दरयावसींग पिता किशनसींग साकिन देह 17 प्रेमसिंह पिता बाबूलाल यादव साकिन देह 18 सूरतसीग वल्द रामलाल साकिन मुडिया मेड़ा 19 वाहिद शाह वल्द मजीद शाह साकिन राहतगढ़ 20 मुन्ना शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ़ 21 चन्द्रवती पति रामदयाल साकिन देह
22 संतोष पिता मुरलीधर साकिन राहतगढ़ 23 सदारानी पत्नि हरप्रसाद निवासी तेंदूडाबर 24 फैयाद वल्द मुहम्मद सुलेमान साकिन राहतगढ़ 25 नंदराम, रामलाल, गुपाल पिता गया साकिन देह 26 सहादत खां वल्द बाबू खां साकिन देह 27 रामसेवक चल्द ग्या साकिन देह
28 अमजद हसन वल्द नसीरूक हसन साकिन देह 29 सैयावी जोजे असरफ खा साकिन राहतगढ़ 30 मु . सलीम वल्द विलायत अली साकिन देह 31 मन्नू खां वल्द बब्बू खां साकिन देह
32 आमिर हसन वल्द नसीरूल हसन साकिन देह 33 महेश पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह 34 राजकुमारी पति महेश नामदेव साकिन देह 35 जुलेशाबी वेवा शौकतअली साकिन देह 36 जलील अहमद पिता शौकत अली साकिन देह 37 म नबाठ पिता शौकत गती गारि
26
भूमिस्वामी
0.500
0.500
33
भूमिस्वामी
1.040
1.040
भूमिस्वामी 45
0.090 0.090 भूमिस्वामी 51
0.110
0.110
भूमिस्वामी 117
0.100
0.100
27
भूमिस्वामी
0.380
0.380
भूमिस्वामी 36
0.750
0.750
भूमिस्वामी 52
0.070
0.070
116
भूमिस्वामी
0.010
0.010
32
भूमिस्वामी
0.120
0.120
भूमिस्वामी 35
0.770
0.770
भूमिस्वामी 37
0.260
0.260
भूमिस्वामी 46
0.110
0.110
भूमिस्वामी 112
0.030
0.030
भूमिस्वामी 34
0.160
0.160
भूमिस्वामी 38
0.210
0.210
47
भूमिस्वामी
0.130
0.130
भूमिस्वामी 39
0.080
0.080
भूमिस्वामी 55
1.280
1.280
भूमिस्वामी 40/1 1.650 1.650
भूमिस्वामी
0.210
0.210
41/1
भूमिस्वामी 40/2
1.650
1.650
भूमिस्वामी
0.210
41/2
0.210
भूमिस्वामी 44
1.980
1.980
भूमिस्वामी
0.530 0.530
48/1
भूमिस्वामी 48/3 1.200
1.200
भूमिस्वामी 128
0.050
0.030
भूमिस्वामी
1.780
48/2
1.780
50
भूमिस्वामी
0.110
0.110
54
2.900
भूमिस्वामी
2.900
56
भूमिस्वामी
1.010
1.010
भूमिस्वामी 57
0.550
0.550
भूमिस्वामी
2.540
2.540
61/1
2.000
भूमिस्वामी 103/1
2.000
121
0.540
भूमिस्वामी
0.320
भूमिस्वामी
1.000
61/2
1.000
भूमिस्वामी
0.600
61/3
0.600
भूमिस्वामी
0.400 0.400
61/4
भूमिस्वामी
2.540
2.540
61/5
भूमिस्वामी
2.000
2.000
103/2
118
भूमिस्वामी
0.520
0.300
0.410
भूमिस्वामी
0.410
63/1
भूमिस्वामी 63/2
1.000
1.000
0.620
0.620
भूमिस्वामी 68/2
भूमिस्वामी
0.020
0.020
65/1
भूमिस्वामी
0.580
65/2
0.580 6435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
37 मु. नबाव पिता शौकत अली साकिन देह
भूमिस्वामी 65/3 0.580 0.580 38 मौलाना मु. फारूक पिता शौकत अली साकिन देह
भूमिस्वामी
1.700
1.700
65/4
39 हल्कई वल्द नंदलाल साकिन देह
भूमिस्वामी
1.430
1.430
67/1
40 रामसींग वल्द नंदलाल साकिन देह
भूमिस्वामी
1.440
67/2 1.440
41 बाबूमियां वल्द अब्दुल जब्बार साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
0.400
0.400
68/1
42 चेनसींग पिता गोपाल साकिन देह
2.000
भूमिस्वामी
2.000
70/1
43
0.670
भूमिस्वामी
0.670
70/2
नन्नीबाई, दशोदाबाई, रत्तीबाई, पन्नाबाई पुत्रियां गोपाल, चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह
44 रिजवान वल्द मु, अब्बास साकिन देह
भूमिस्वामी
1.440
1.440
71/1
45 इरफान वल्द मुह. अब्बास साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
1.030
1.030
71/2
46 अमरसींग पिता लक्ष्मन साकिन देह
1.29
1.290
भूमिस्वामी 72/1
47 हल्कई पिता लक्ष्मन साकिन देह
भूमिस्वामी
1.300
1.300
72/2
भूमिस्वामी 73
1.380
48 अशोक कुमार वल्द शोभाराम साकिन शिकारपुर
1.380
74
0.660
0.660 49
भूमिस्वामी
वीरसींग, अशोक कुमार, औंकार, रामसेवक, रामबाबू बालिग , वकील, मुनीम नाबालिग वल्द शोभाराम पालक माँ व खुद बेटीबाई वेवा शोभाराम साकिन शिकारपुर
50 परमानंद वल्द फुल्ला साकिन देह
75
0.170
भूमिस्वामी
0.170
76
0.160
0.160 51 नंदराम , रामलाल, गोपाल पिता गयाप्रसाद, भागवती पुत्री भूमिस्वामी
गयाप्रसाद साकिन देह
52
भूमिस्वामी
0.220
77
0.220
भूमिस्वामी 81
1.520
1.520
0.400
0.400
भूमिस्वामी 83
भूमिस्वामी 84/2 3.630
3.630
1.420
भूमिस्वामी 85
1.420 53 नसीरूल हसन वल्द नुरुलहसन साकिन देह
भूमिस्वामी 79
1.720
1.720
167
भूमिस्वामी
0.140
0.140
191
2.770
भूमिस्वामी
0.260
0.270
0.270
भूमिस्वामी 193
भूमिस्वामी 194
0.210
0.210
54 मु. उवेश पिता अ. हफीज साकिन देह
भूमिस्वामी
0.620
0.620
80/1
82
भूमिस्वामी
1.240
1.240
55 समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 80/2
0.290
0.290
भूमिस्वामी
0.530
102/2
0.530
भूमिस्वामी
1.800
56 मु.इमदाद पिता अ. हफीज साकिन देह
1.800
80/3
57 पूरन , मुन्ना, रामसेवक, गोरेलाल पिता गजा साकिन देह भूमिस्वामी 84/1 1.000
1.000
भूमिस्वामी 84/3 3.150
3.150
भूमिस्वामी 88
1.300
1.300
58 आसिफ वल्द फैयाद साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 87
0.200
0.200
1.050
1.050
भूमिस्वामी 94
भूमिस्वामी 89
0.200
0.200 59 छोटीबाई जोजे रूपसींग साकिन देह
भूमिस्वामी 90
3.950
3.950 60 माखन वल्द रामचरण साकिन देह
भूमिस्वामी 91
0.600
0.600
0.050
भूमिस्वामी 96/3
0.050
92
0.910
61
भूमिस्वामी
0.910 जुम्मन, मुमराज पिता छोटेखा, सितारा पुत्री छोटेखा , हबीब, मु. रफीक बालिग मुहम्मद नाबालिग वल्द हमीद, सकीना पुत्री हमीद पालक व खुद माँ सहीदबी वेवा हमीद साकिन देह
62 गीताबाई पुत्री शंकर, धनाबाई वेवा शंकर साकिन दह
95
1.860
भूमिस्वामी
1.860
2.670
2.670
भूमिस्वामी 96/1
63 मिहीलाल, पूरनलाल पिता भैयालाल , कलीबाई, रज्जो, कस्सो पुत्री भैयालाल साकिन देह
64 रूपसींग पिता नवल नन्नीबाई नेता ননন 6436
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
64
भूमिस्वामी 96/2 2.020
2.020 रूपसींग पिता नवल, नन्नीबाई वेवा नवल , प्रेमबाई, लीलाबाई पुत्री नवल साकिन देह
65 मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह
भूमिस्वामी
0.040
96/4
0.040 66 मुजाहिद वल्द नसीरूकहसन साकिन देह
भूमिस्वामी 98
0.240
0.240
भूमिस्वामी 99
0.220
0.220
भूमिस्वामी
1.620
1.620
103/3
भूमिस्वामी
0.320
0.320
104/1
67 माधौ पिता कन्छेदी, रामकली पुत्री कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी 100
0.080
0.080
101
68
0.440
0.440
भूमिस्वामी
गनेशा, हरीराम , हीरा, छोटा पिता भावसींग , खिमिया पुत्री वल्देव, कड़ोरा पिता पुन्ता, अमरसींग , हल्कई पिता लक्ष्मन, केशर , हरिबाई, ललता, मीरा पुत्री लक्ष्मन साकिन देह
69 शहजाद वल्द फैयाद साकिन राहतगढ़
1.620
102/1
1.620
भूमिस्वामी
0.060
0.060
भूमिस्वामी 104/2
70 लालचंद पिता घूमनसींग, शिवराज, माखन, राजकुमार पिता बाबूलाल, जानकी पुत्री बाबूलाल, माधौ पिता कन्ठेदी, रामकली पुत्री कन्छेदी साकिन देह
71
भूमिस्वामी 105
0.040
0.040 श्री देव हनुमानजी स्वामी बांके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर
72 सदू खां, मुहम्मद खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह
107
0.030
0.010
भूमिस्वामी
73
108
0.060
भूमिस्वामी
0.040 इस्माइल खां, मुहम्मद खां, सरदार खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह
109
0.180
0.180 74
भूमिस्वामी
लालचंद वल्द घूमनसींग , दरयावसींग वल्द किशनसींग साकिन देह
75
111
0.030
भूमिस्वामी
0.030 दरयावसींग वल्द किशनसींग , बाबूलाल, कच्छेदी, लालचंद साकिन देह
178
भूमिस्वामी
0.050
0.050 76 हरप्रसाद वल्द हल्का साकिन देह
114
भूमिस्वामी
0.060
0.040
115
77
भूमिस्वामी
0.050
0.050 प्रेमसींग , दुरगा पिता बबुआ, शारदा पुत्री बबुआ, शांति वेवा बबुआ, खेतसींग वल्द भावसींग, पंचा वल्द
122
78
भूमिस्वामी
0.110
0.110 रम्पा पिता कलुवा, प्रकाश , राजेश पिता भद्दा, अनीता, कविता पुत्री भद्दा , जुगताबाई वेवा भद्दा साकिन देह
79
124
भूमिस्वामी
0.030 0.030 हरदास, रामदास पिता मरदन , देवकाबाई पुत्री मरदन, कलुवा, रम्मा पिता बालचंद साकिन देह
भूमिस्वामी 137
0.030
0.030
125
0.030
80
भूमिस्वामी
0.030 मुन्ना पिता फदाली, गनेशीबाई पुत्री रमला, भगोनी वेवा रमला साकिन देह
126
है। हरबाई जोजे हरभजन , जयबाई वल्द मुल्ला साकिन देह
0.040
0.040
भूमिस्वामी
143
0.060
भूमिस्वामी
0.060 82
136
0.160
भूमिस्वामी
0.040 सितारा पत्नि गुलाम, मु. चांदखा वल्द अलादीन खा साकिन राहतगढ़
139
भूमिस्वामी
0.030
0.030
83 अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिन देह
144
भूमिस्वामी
0.110
0.110
0.080
भूमिस्वामी 145/1
0.080
0.100
भूमिस्वामी
0.100
145/2
84 शबनम पति अजीम खा साकिन देह
भूमिस्वामी 146
0.060
0.060
85 लालचंद वल्द घूमनसींग साकिन देह
147
भूमिस्वामी
0.220
0.220
166
86
भूमिस्वामी
0.320
0.030 कलू पिता मंगल, सिन्दी, बाबूलाल , भागीरथ, नन्नू पिता दमरू साकिन देह
168
0.080
0.050 87
भूमिस्वामी
दम्मा वल्द मुल्ला, हल्कई, रामसींग पिता नंदा, मोहन, भगवानदास पिता रतन साकिन देह
170
0.070
0.070 88
भूमिस्वामी
नसीरूलहसन पिता नूरुलहसन, नईमाबी, रिहाना पुत्री नूरुलहसन, सूफिया बेगम वेवा नूरुलहसन, जाबिद हुसेन वल्द आबिद हुसेन, नबाव हसन वल्द जियाऊल हसन साकिन रोदा
171
0.130
0.130 89
भूमिस्वामी
पूनम, हरीराम, दौलत पिता चुन्नी, कुन्दनबाई वेवा चुन्नी, महेन्द वल्द शोभाराम , हरिबाई वेवा शोभाराम साकिन देह भाग 1 ]
6437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
90 मुन्ना पिता दमरू, सियाबाई, दौलतबाई, गुड्डीबाई पुत्री दमरू साकिन देह
91 परताप वल्द भगोनी साकिन देह
92 दम्मा वल्द मुल्ला साकिन देह
93 कुद्दा वल्द नंदलाल , खजुरियावारी वेवा नंदलाल साकिन देह
94 हल्का वल्द टूडे साकिन मनऊ
95 काशीराम , तुलाराम, खेमचंद, देवचंद बालिग , हीरा नाबालिग वल्द गफलू पालक भाई काशीराम, अन्नू, प्रेमा पुत्री फदाली, रामचरन, तुलसीराम, शोभा पिता बुद्धा, द्रोपती, कुसुम, कसिया पुत्री बुद्धा, हरलाल वल्द हल्के साकिन देह
96 इन्द्राज सिंह पिता माखन सिंह साकिन देह 97 पूरन वल्द गजा साकिन देह
98 गोरेलाल वल्द गजा साकिन देह
99 तेजाबाई पुत्री वल्देव साकिन देह
100 रामप्रसाद वल्द पंचे साकिन देह
101 नसीरूल हसन वल्द नुरुलहसन साकिन देह 102 नईमा जोजे सलीमुद्दीन साकिन देह
103 श्रीमति साबिराबी जोजे मु . अब्बास साकिन राहतगढ़ 104
105 शमीम बेगम पति नसीरूल हसन साकिन देह
योगः-
172
भूमिस्वामी
0.080
0.050
भूमिस्वामी 173
0.080
0.040
174
भूमिस्वामी
0.110
0.040
175
भूमिस्वामी
0.050
0.020
176
भूमिस्वामी
0.020 0.010
179
0.050
भूमिस्वामी
0.050
भूमिस्वामी 195
0.380
0.380
भूमिस्वामी
1.980
196/1
1.980
भूमिस्वामी 196/2 2.000
2.000
भूमिस्वामी 199/1 0.49
0.370
भूमिस्वामी
0.500
199/2
भूमिस्वामी
5.030
200/1
3.950
भूमिस्वामी
1.620
200/2
भूमिस्वामी 200/3 0.800
भूमिस्वामी
0.400
200/4
भूमिस्वामी 201
0.890
0.750
भूमिस्वामी 202
0.890
0.400
164 118.300 109.500
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 6438
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 08 - अ- 82-17-18-14520 मौजा ग्राम चौकी, पट.ह.नं. - 29 , तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011/31/2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
(1) परियोजना का नाम
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
राहतगढ़
3. ग्राम
चौकी
4. पट.ह.नं.-
29
1.740 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्र.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
1
2
4
8 1
9
3 भूमिस्वामी
4.490
जानकी प्रसाद वल्द भावसींग साकिन शिकारपुर
2
21
बलराम वल्द त्रिलोक सींग साकिन शिकारपुर
0.600
भूमिस्वामी
0,570 0.600
3
22
सीताबाई वेवा सरदार सींग , हरीसींग , दीनासींग भूमिस्वामी
2.000
0.570
पिता सरदार सींग साकिन शिकारपुर
योगः-
7.090
03किता
1.740
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 09 - अ - 82-17-18-14521 , मौजा पीपलखेड़ी, पट.ह.नं. - 09 , तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011/ 31/2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
: बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (1) (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
राहतगढ़
3. ग्राम
पीपलखेड़ी
4. पट.ह.नं.-
09
13.330है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में) 1
3
2
4
8. 1
2.000
राजू वल्द तुलसीराम साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 2
0.500 2 तुलसी वल्द पंचा साकिन देह
भूमिस्वामी 4/1
0.300
0.090
3
1.490
भूमिस्वामी
तमीजुल हसन वल्द मुनब्बर साकिन राहतगढ़
4/2
भूमिस्वामी
0.400
4/5
4 मुन्बर वल्द नूरमुहम्मद साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
1.490
4/3
5
0.460
अब्दुल लतीफ वल्द अहमदनूर साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी 4/4
0.800
भूमिस्वामी 4/8
6
1.600
तारिक, ताहिरा नाबालिग वल्द व वली भूमिस्वामी 4/6
7 तामीलुलहसन साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 4/7 1.600
8
भूमिस्वामी
कृपाराम पिता तुलसी साकिन देह
4/9 0.350
9
0.350
परषोत्तम पिता तुलसी साकिन देह
भूमिस्वामी 4/10
10 ज्ञानचंद पिता तुलसी साकिन देह
भूमिस्वामी 4/11 0.350
11 सुरेन्द्र पिता तुलसी साकिन देह
भूमिस्वामी
0.350
4/12 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6440
12
0.120
0.280
6
भूमिस्वामी
सादाब सायर नाबालिग वल्द रहीश वली हबीव
पत्नि रहीश साकिन राहतगढ़
0.520 0.040
भूमिस्वामी 9
13 लतीफ पिता रज्जाक साकिन देह
0.740
भूमिस्वामी 8
0.120
14 आबिद पिता इब्राहीम साकिन देह
7.81
1.000
भूमिस्वामी 49/1
15
1.500
49/2
भूमिस्वामी
मुह. जुबैर नाबालिग वल्द वली आबिद हुसैन , मुह. आमिर नाबालिग वल्द व वली शाबिर हुसैर वल्द इब्राहीम हुसैन साकिन राहतगढ़
16 शौकतबी जोजे इब्राहीम साकिन देह
2.330
भूमिस्वामी 49/3
17 साबिर पिता इब्राहित साकिन देह
1.000
49/4
भूमिस्वामी
18
0.500
इदरीश पिता आबिद साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 49/5
19
0.500
49/6
भूमिस्वामी
मुह. जुबेर नाबालिग पिता पालक आबिद साकिन राहतगढ़
20
0.500
49/7
भूमिस्वामी
मुह. उजेर नाबालिग पिता पालक आबिद साकिन राहतगढ़
21 खालिद पिता साबिर साकिन राहतगढ़
0.500
भूमिस्वामी 49/8
22
0.500
49/9
भूमिस्वामी
चांदमियां नाबालिग पिता पालक साबिर साकिन राहतगढ़
23
0.500
भूमिस्वामी 49/10
आमिर नाबालिग पिता पालक साबिर साकिन राहतगढ़
24
4.200
50
10.050
भूमिस्वामी
मुह. सिद्दीक वल्द शेख अब्दुल करीम साकिन राहतगढ़
25
0.240
0.560
रसीद पिता रज्जाक साकिन राहतगढ़
13/1
भूमिस्वामी
26
भमिस्वामी
1.630
13/2
रफीक टीपू बालिग शरीफ नाबालिग पिता तालेवर, शायना, शबाना, सकीला, अकीला पुत्री तालेवर पालक व खुद माँ कुरेशाबी वेवा तालेवर साकिन देह
27
1.42
भूमिस्वामी
याकूब वल्द अब्दुल साकिन राहतगढ़
13/3
28
1.420
13/4
भूमिस्वामी
गुल मुहम्मद पिता अब्दुल साकिन राहतगढ़
29
1.420
मुलाम वल्द अब्दुल साकिन देह
भूमिस्वामी 13/5
30 लतीफ पिता रज्जाक साकिन देह
0.100
भूमिस्वामी 13/6
योगः-
13.330
34 38.300
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 10- अ-82-17-18-14522 , मौजा भामरा , पट.ह.नं. - 09 , तहसील राहतगढ़
:: सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J - 12011 /31/2014 - IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2) :
सागर
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
09 4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1 श्रीमति शकुन्तला पति महेश कुमार तिवारी साकिन राहतगढ़
2 महेश कुमार वल्द राजाराम तिवारी साकिन राहतगढ़ 3 मौजीलाल, गुलझारी , गंगाराम , नब्बू, जसरथ, रामसींग पिता परमा, कुशमबाई पुत्री परमा साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय
4 शाहजहानबी जोजे कल्लूमिया साकिन राहतगढ़ 5 नसीममिया वल्द कल्लूमिया साकिन राहतगढ़ 6 अब्दुल सलाम वल्द अब्दुल सहीद साकिन राहतगढ़ 7 रगवीर पिता रामसींग, मुन्ना पिता रामसींग साकिन भूलना भानगढ़
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध
राहतगढ
भामरा
63.100 है.
:: अनुसूची-1 ::
खसरा क्र.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7 4
3
1.640
1.640
1/1
भूमिस्वामी
1.900
1.900
1/2
भूमिस्वामी
1.350
1.350
2
भूमिस्वामी
0.970
0.970
3/1
भूमिस्वामी
0.400
0.400
3/2
भूमिस्वामी
0.240
0.2403/3
भूमिस्वामी
1.040
1.040
5/2
भूमिस्वामी
0.180
0.180
6/2
भूमिस्वामी
0.800
0.80
3/4
भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6442
8 घासीराम वल्द वल्देव साकिन भानगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
9 श्रीमति रईसाबी जोजे अब्दुल सहीद साकिन राहतगढ़ 10 प्यारेलाल , मंशाराम , भगौनी , प्रकाश पिता जगन , शांतिबाई, भागवती पुत्री जगन साकिन भानगढ़
11 संजीव कुमार वल्द बद्री प्रसाद साकिन राहतगढ़ 12 मंजूलता पति संजीव कुमार साकिन राहतगढ़
13 सलीम वल्द अब्दुल रसीद साकिन राहतगढ़
14 सगीर अहमद पिता अब्दुल गनी साकिन राहतगढ़ 15 रफीक वल्द अब्दुल रजाक साकिन देह
16 रफीक वल्द अब्दुल अजीम साकिन राहतगढ़
17 जुलेशा वेगम पति सगीर अहमद साकिन राहतगढ़ 18 प्रकाशचंद वल्द बाबूलाल साकिन राहतगढ़
19 ब्रजेश कुमार वल्द वृन्द्रावन चेला सुखरामदास साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय
20 मुहम्मद शब्बीर पिता मुहम्मद रज्जाक साकिन राहतगढ़ 21 मुहम्मद आजाद वल्द अब्दुल हकीम साकिन राहतगढ़ 22 मुहम्मद शहजाद उर्फ सुजात वल्द मुस्सू साकिन राहतगढ़ 23 रईस, मु. अब्बास वल्द बशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 24 गोमतीबाई पत्नि मथरा प्रसाद साकिन देह
25 शहजाद वल्द अब्दुल हकीम साकिन देह
26 अब्दुल कलाम वल्द महबूब हसन साकिन राहतगढ़ 27 सेफुल इस्लाम वल्द महबूब हसन साकिन राहतगढ़ 28 मु. आरिफ वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
29 आजाद मिया वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
30 अनीस मिया वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
31 मुस्लिमा पति शब्बीर साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
32 हल्काई, तुलाराम, शोभाराम, रामसींग , मुन्ना, वीरसींग पिता हरीराम साकिन भूलनाभानगढ़
33 कल्लूमियां पिता अब्दुल गनी साकिन राहतगढ़
0.940
0.940
4
भूमिस्वामी
1.150
1.150
5/1
भूमिस्वामी
1.520
1.520
6/1
भूमिस्वामी
1.610
1.610
भूमिस्वामी 7/1
0.090
0.090
7/2
भूमिस्वामी
0.080
0.080
भूमिस्वामी 9
0.100
2.020
भूमिस्वामी 12
1.000
1.000
भूमिस्वामी 7/3
0.810
0.810
भूमिस्वामी 10/1
0.540
0.540
भूमिस्वामी 10/2
1.120
1.120
भूमिस्वामी 10/3
0.400
0.400
भूमिस्वामी 15/9
0.700
0.700
भूमिस्वामी 10/4
0.080
0.080
भूमिस्वामी 10/5
1.300
1.300
भूमिस्वामी 10/6
0.160
0.160
11
भूमिस्वामी
0.880
भूमिस्वामी 15/1 0.880
0.300
14
0.730
भूमिस्वामी
0.810
0.810
25
भूमिस्वामी
0.260
0.530
44
भूमिस्वामी
1.200
1.200
15/2
भूमिस्वामी
1.200
1.200
15/3
भूमिस्वामी
0.500
0.500
15/4
भूमिस्वामी
1.400
1.400
भूमिस्वामी 15/5
1.200
1.200
15/6
भूमिस्वामी
1.200
1.200
भूमिस्वामी 15/7
0.500
0.500
15/8
भूमिस्वामी
0.730
0.730
17
भूमिस्वामी
0.900
0.900
19
भूमिस्वामी
0.510
0.510
भूमिस्वामी 20
1.770
1.770
18
भूमिस्वामी
1.030
1.030 24/2
भूमिस्वामी
1.160
1.160
22/1
भूमिस्वामी
1.160
1.160
भूमिस्वामी
0.810
0.81
23/1
भूमिस्वामी
0.480
0.480
भूमिस्वामी 23/2
1.020
1.020
24/1
भूमिस्वामी
1.810
1.810
26/1
भूमिस्वामी
0.360
0.360
भूमिस्वामी 26/2 6443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
34 मुह . तारिक वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 35 मोहम्मद शाहिद वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 36 शहजाद मियां वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ 37 मोहम्मद अनजर वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 38 मोहम्मद शाहिद वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 39 मुह. तारिक वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 40 बबलू, आशाराम, लीलाधर, सन्तोष पिता इमरत, हेमवती, धन्नाबाई पुत्री इमरत , अमानो वेवा इमरत साकिन देह अहस्तांतरणीय
41 द्रोपतीबाई पति गुपाल साकिन देह अहस्तांतरणीय प्यारे मियां वल्द बसीर मियां साकिन राहतगढ़ 42
43 सलीम, हलीम, सगीर अहमद, जहीर पिता रशीद, मन्नीबाई, फरीदा पिता रशीद , मासूमबी वेवा रशीद साकिन राहतगढ़ 44 नूरेहसन पुत्र अकबर साकिन राहतगढ़
45 बेगमबी पत्नि नूरे हसन साकिन राहतगढ़ 46 जहीर मिया वल्द वशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 47 शहजाद, ताहिर , आरिफ , सादिक, आशिफ , सद्दाम, सलमान, इरफान , बिलाल, जलाल पिता नूरेहसन, सखावतबी, गुड्डीबी पुत्री नूरेहसन साकिन राहतगढ़ 48 हसीन वल्द बसीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 49 अहलिया बी पत्नि आरिफ कुरैशी, नशरत बी पति अन्सार कुरैशी साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय
50 वसीम वल्द बशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 51 श्रीमति अजीजबानो पत्नि मुह. जलील साकिन राहतगढ़ 52 हसीन वल्द बसीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 53 वसीम वल्द बशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 54 मुह. जलील वल्द इमाम बक्स साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय
55 रूपसींग वल्द हीरालाल साकिन बेरखेरी गुरू अहस्तांतरणीय
56 सुनील कुमार, प्रवीण कुमार वल्द दुर्गापसाद साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय
57 श्यामलाल वल्द नथू साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय 58 रामचरण वल्द खुमान साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय योगः-
3.400
0.990
27/1
भूमिस्वमी
0.400
27/2
भूमिस्वामी
1.200
27/3
भूमिस्वामी
1.260
27/4
भूमिस्वामी
0.800
27/5
भूमिस्वामी
0.210
27/7
भूमिस्वामी
2.000
1.000
35/2
भूमिस्वामी
1.000
35/3
भूमिस्वामी
0.060
0.620
39
भूमिस्वामी
0.300
0.810
41/1
भूमिस्वामी
1.010
41/2
भूमिस्वामी
0.810
41/3
भूमिस्वामी
0.200
41/4
भूमिस्वामी
0.800
1.620
42
भूमिस्वामी
1.500
0.380
43/1
भूमिस्वामी
1.000
भूमिस्वामी 43/2
1.510
43/3
भूमिरयामी
1.100
1.570
45
भूमिस्वामी
1.460
1.460
46
भूमिस्वामी
2.080
1.430
47/1
भूमिस्वामी
0.800
भूमिस्वामी 47/2
0.650
भूमिस्वामी 47/3
0.590
0.590
48
भूमिस्वामी
1.600
1.600
49
भूमिस्वामी
0.990
0.990
भूमिस्वामी 50
1.240
1.24
भूमिस्वामी 53
1.410
51
1.410
भूमिस्वामी
1.610
1.610
52
भूमिस्वामी
1.650
1.650
54
भूमिस्वामी
63.1
73.75
78
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना , जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 1616 के तहत पुनर्वासन औरऔर पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना , जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे । wins
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6444
क्र. 11 - अ- 82-17-18-14523 , मौजा मनकापुर, पट.ह.नं. - 09 , तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J - 12011 / 31 / 2014-IA- 1 पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
(1)
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
राहतगढ़
3. ग्राम
मनकापुर
4. पट.ह.नं.-
29
78.500है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
स. क्र.
भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्र.
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
4
7 1
3
5
6 2
1
69
1.210
1.210
भूमिस्वामी
जयवंत, मुन्ना, जगमोहन पिता महतापसींग, ऋषिबाई पुत्री महतापसींग , झलकना वेवा महतापसींग साकिन देह
2
70
1.210
मिठ्ठू वल्द बल्ला साकिन देह
1.210
भूमिस्वामी
3
1.100
71
1.100
भूमिस्वामी
रामरतन, सरवन , कल्यान पिता खिलान साकिन देह भूमिस्वामी
4
75
0.410 0.410
भूमिस्वामी
नारायण प्रसाद वल्द सुदर्शन प्रसाद साकिन देह
0.070 0,070
भूमिस्वामी 103
0.400 0.400
भूमिस्वामी 107 6445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
5 प्रीतमसींग वल्द राजाराम , संजीव वल्द प्रेमचंद साकिन राहतगढ़
6 बारेलाल वल्द करनसींग साकिन देह भूमिस्वामी 7 जयराम वल्द मोहन , मुकेश वल्द नंदलाल साकिन देह 8 रामलाल वल्द दौलत सकिन देह
9 चित्तरसींग , राजकुमार, प्रीतम, गंधर्व सींग , मरदन पिता वृन्द्रावन, गुलाबरानी वेवा वृन्द्रावन साकिन देह 10 रामस्वरूप पिता गुलाब अहिरवार साकिन चौकी 11 कलू वल्द हरया साकिन देह
12 तुलसीराम वल्द गनेश साकिन शिकारपुर 13 रामस्वरूप वल्द बद्रीप्रसाद साकिन राहतगढ़ 14 मीराबाई पत्नि परमानंद, रचना, भूरी, अंगूरी पिता परमानंद , राकेश, पप्पू, अशोक पिता परमानंद साकिन देह भूमिस्वामी 15 नारायण पिता देवचंद निवासी शिकारपुर
16 लालसींग वल्द देवचंद साकिन शिकारपुर 17 विजयरानी पति बलराम, पूजा, छोटीबाई, अभिलाषा, अंजनी नाबालिग पुत्री बलराम, सीताराम , सचिन नाबालिग वल्द बलराम वली माँ विजयरानी पत्नि बलराम साकिन शिकारपुर
18 हिम्मत वल्द हजारी , फूलसींग वल्द गजराजसींग , विमलाबाई, प्रेमबाई, बीनाबाई, पुत्री गजराजसींग, चित्तरसींग, राजकुमार, गंधर्वसींग , प्रीतम, मरदन पिता विन्दावन, गुलाबरानी वेवा विन्द्रावन साकिन देह
19 बलराम वल्द काशीराम सकिन देह
76
0.040 0.040
भूमिस्वामी
141
भूमिस्वामी
1.820 1.820
0.170
भूमिस्वामी 77
0.170
0.420
0.420
भूमिस्वामी 104
1.110 1.110
भूमिस्वामी 169/3
0.110
79
0.110
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 86
0.940 0.940
114
भूमिस्वामी
0.120 0.120
0.43
0.430
भूमिस्वामी 111
80
भूमिस्वामी
1.710 1.710
110
1.290
1.29
भूमिस्वामी
81
0.440 0.440
भूमिस्वामी
0.890
85
0.890
भूमिस्वामी
2.060
2.060
सेवाखातेदार 82
सेवाखातेदार 117
0.610
0.610
0.970
सेवाखातेदार 138 0.970
1.210
1.210
भूमिस्वामी 83
0.090
भूमिस्वामी 91
0.090
भूमिस्वामी 160 0.090 0.090
0.670
161
0.670
भूमिस्वामी
92
0.250 0.250
भूमिस्वामी
0.400 0.400
भूमिस्वामी 131
भूमिस्वामी
0.440 0.440
132
0.400
भूमिस्वामी
0.400
130/3
भूमिस्वामी
0.200 0.200
130/1
0,170
93
0.170
भूमिस्वामी
95
0.200
0.200
भूमिस्वामी
0.080 0.080
भूमिस्वामी 98
0.040 0.040
भूमिस्वामी 101
0.520
168
भूमिस्वामी
0.520
भूमिस्वामी
0.050 0.050
96/1
भूमिस्वामी
0.950 0.950
134/1
भूमिस्वामी
0.660 0.660
163/1
भूमिस्वामी 124
0.950 0.950
0.060
भूमिस्वामी
0.060
96/2
0.060
96/3
0.060
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.960
0.960
134/3
0.250 0.250
भूमिस्वामी 163/3/1
भूमिस्वामी
0.550 0.550
123/1
0.120
97
0.120
भूमिस्वामी
1.760 1.760
164
भूमिस्वामी
0.240
भूमिस्वामी 99
0.240 [भाग 1 6446
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
20
102
0.180
0.180
भूमिस्वामी
2.000
167
2.000
भूमिस्वामी
हरीसींग , हरप्रसाद पिता आधार, रामरतन, सुरेश, रगवीर पिता हरगोविन्द, जगरानी वेवा हरगोविन्द, जगरानी वेवा हरगोविन्द, ग्याप्रसाद, बाबूराम पिता घनश्याम , मजलीबहू वेवा घनश्याम साकिन देह
21
भूमिस्वामी 105
0.110
0.110 हलकई वल्द दुर्गाप्रसाद साकिन राहतगढ़
166
1.450 1.450
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 108
1.250
1.250 22 चंद्रभान पिता सुदर्शन प्रसाद साकिन राहतगढ़
23 हरीसींग वल्द करनसींग साकिन देह
भूमिस्वामी 109/1 0.150 0.150
0.340
भूमिस्वामी 169/1
0.340
1.21
170/2
1.210
भूमिस्वामी
24
0.150
0.150
भूमिस्वामी 109/2
0.340
0.340
169/2
भूमिस्वामी
फूलरानी वेवा गुलाबसींग , माखन , संतोष, प्रकाश पिता गुलाबसींग , रीना, मीरा नाबालिग वल्द गुलाबसींग वली फूलरानी साकिन देह
1.210
1.210
भूमिस्वामी 170/1
25
0.280
119
0.280
भूमिस्वामी
रंधीरसींग वल्द हरप्रसाद , सुमतरानी देवा हरप्रसाद साकिन देह
121
भूमिस्वामी
0.130 0.130 26 उत्तमचंद वल्द जानकी प्रसाद जैन साकिन देह
0.960
122
भूमिस्वामी
0.960 27 श्रीमति रज्जोबाई पत्नि सरमन यादव साकिन देह
भूमिस्वामी
0.400 0.400
123/2
28
125
भूमिस्वामी
0.890 0.890 श्रीमति अमरवती पति पन्नालाल साकिन शिकारपुर
0.200
0.200
भूमिस्वामी 130/2
29 श्री दयाराम पिता उमेद सींग साकिन देह
126
1.140
भूमिस्वामी
1.140 30 द्वारकाप्रसाद वल्द रामलाल साकिन देह
127
भूमिस्वामी
0.140
0.140
31
भमिस्वामी
शिब्बू वल्द जगन्नाथ साकिन देह भूमिस्वामी
0.090
0.090
128/1
भूमिस्वामी
0.400 0.400
133/1
32 दीनदयाल वल्द जगन्नाथ साकिन देह
0.100
भूमिस्वामी
0.100
128/2
0.400 0.400
भूमिस्वामी 133/2
0.500
129/1
0.500
भूमिस्वामी
33 गौतम नाबालिग वल्द व वली रामभरोसे साकिन शिकारपुर
34
0.510
0.510
129/2
भूमिस्वामी
गोलू नाबालिग वल्द व वली रमेश साकिन शिकारपुर
35 सुनील कुमार पिता उत्तमचंद जैन साकिन देह
0.960
भूमिस्वामी 134/2
0.960 36
0.220
0.220
भूमिस्वामी 136/1
किशोरी, मोतीलाल पिता मूलचंद साकिन समौरिया जिला विदिशा
37 मनोजकुमार वल्द सुदर्शन प्रसाद साकिन राहतगढ़
0.310 0.310
भूमिस्वामी 136/2
137
0.350 0.350
भूमिस्वामी
38
139
1.320 1.320
भूमिस्वामी
मंदिर श्री महादेवजी स्वामी मुह. परसराम वल्द रामेश्वर प्रबंधक कलेक्टर महोदय , सागर
39
140
0.990 0.990 लक्ष्मीदेवी पत्नि रामरतन, हीरेन्द्र प्रतापसींग, पुष्पेन्द्र, नारायण भूमिस्वामी
40
0.260
भूमिस्वामी 142/1
0.260 पिता रामरतन, शिवानी पुत्री रामरतन साकिन देह भूमिस्वामी जयराम पिता जमना, गोपाल , बलराम पिता हरगोविन्द साकिन मनकापुर
41
भूमिस्वामी
0.660
0.660
142/2
सीमारानी पत्नि बलराम साकिन मनकापुर
42 राकेश वल्द परमानंद साकिन देह
0.390 0.390
143/1
भूमिस्वामी
43 बल्लू वल्द हरगोविन्द साकिन देह
143/2
0.400
0.400
भूमिस्वामी
44
144
1.700
1.700
भूमिस्वामी
इन्दरबाई , तुलाबाई पुत्री हीरालाल , धूरी , मिठ्ठू, मुन्ना, बाबूलाल, पूरन पिता हीरालाल साकिन देह
45 घनश्याम वल्द खुमान साकिन देह
145
0.780
भूमिस्वामी
0.780
भूमिस्वामी 159
0.700
0.700
0.200
0.200
146/1
भूमिस्वामी
46 वीरसींग वल्द हरप्रसाद, मायाबाई पत्नि हरप्रसाद साकिन देह
147
भूमिस्वामी
0.580
0.580
0.140
0.140
भूमिस्वामी 157/1 6447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
47 सुहागरानी सुहागरानी पत्नि हरिप्रसाद , रामगुलाम , रामकेश, रामप्यारे पिता हरिप्रसाद, रामसखी पिता हरिप्रसाद साकिन शिकारपुर 48 जवाहर वल्द मर्दन साकिन शिकारपुर
49 महेश सिंह वल्द लक्ष्मन सिंह साकिन शिकारपुर 50 रामस्वरूप , मुरलीधर पिता लक्ष्मनसींग साकिन शिकारपुर 51 रामेश्वर वल्द वंशी साकिन शिकारपुर
52 मुरलीधर वल्द वंशी साकिन शिकारपुर
55 पन्नालाल वल्द वंशी साकिन शिकारपुर भूमिस्वामी 54 प्रदीप कुमार वल्द सरमन साकिन देह भूमिस्वामी 55 दुर्गाप्रसाद, हरीराम, मूलचंद पिता लक्खू साकिन बिचपुरी 56 सविता पिता बलराम, मनोज, जितेन्द्र , संदीप, सुदीप पिता बलराम सििकन राहतगढ़
57 कमलाबाई पत्नि उत्तमचंद जैन साकिन राहतगढ़ 58 दशरथ वल्द रामदयाल साकिन आमाखुर्द रिछोरा श्यामपुरा तह. सागर
59 गिरीश कुमार वल्द सुदर्शनलाल साकिन देह भूमिस्वामी 60 हरभजन वल्द जालम साकिन देह
61 चेनसींग वल्द लक्ष्मन साकिन शिकारपुर
62 सरमन वल्द रघुनाथ साकिन शिकारपुर
63 उमेश पिता प्रेमचंद जैन साकिन राहतगढ़
64 होतीलाल पिता लक्ष्मन साकिन राहतगढ़
65 चन्द्रकुमार पिता मिट्ठूलाल साकिन राहतगढ़ 66 राजेन्दर पति परगट सिंह साकिन बरखेड़ा
67
68
मुह. इकराम वल्द मुह. उस्मान कुरैशी साकिन राहतगढ़ जनरेल सिंह पिता परगट सिंह साकिन बरखेड़ा 69 तेजेन्दर पति सरबन सिह साकिन देह
70 राजेन्दर पति परगट सिंह साकिन बरखेड़ा
71 सरवन सिह पिता गुरदयाल साकिन देह
72 जनेरल सिंह पिता परगट सिंह निवासी बरखेड़ा 73 परगट सिंह पिता गुरदयाल निवासी बरखेड़ा 74 गुरदयाल सिंह पिता बहादुर सिंह साकिन देह 75 जनरेल सिंह पिता परगट सिंह साकिन बरखेड़ा
योगः-
0.380
0.380
146/2
भूमिस्वामी
0.270 0.270
भूमिस्वामी 157/3
भूमिस्वामी 148
0.500
0.500
0.490
0.490
भूमिस्वामी 157/2
0.520 0.520
भूमिस्वामी 149/1
0.060
151
0.060
भूमिस्वामी
1.410
176/3 1.410
भूमिस्वामी
2.830 2.830
भूमिस्वामी 149/2
150 0.630 0.630
भूमिस्वामी
0.700 0.700
175
भूमिस्वामी
1.330 1.330
152.
भूमिस्वामी
154
0.410 0.410
भूमिस्वामी
0.170
165
0.170
भूमिस्वामी
153
1.330 1.330
भूमिस्वामी
0.410
155
0.410
भूमिस्वामी
0.400 0.400
156
भूमिस्वामी
0.410 0.410
भूमिस्वामी 158
0.820
0.820
162
भूमिस्वामी
0.650 0.650
भूमिस्वामी 163/2
0.400
0.400
भूमिस्वामी 163/3/2
0.690 0.690
171/1
भूमिस्वामी
1.210
भूमिस्वामी
1.210
171/2
2.000
2.000
भूमिस्वामी 176/1
2.000
2.000
176/2
भूमिस्वामी
0.080
0.680
195/1
भूमिस्वामी
0.010
भूमिस्वामी 195/2
0.680
भूमिस्वामी 195/3
0.810
भूमिस्वामी 195/5
0.170
0.600
197/1
भूमिस्वामी
1.190
भूमिस्वामी 197/2
197/3 1.300
भूमिस्वामी
2.000
197/4
भूमिस्वामी
0.810
भूमिस्वामी 197/5
1.190
भूमिस्वामी 197/6
4.840
0.250
भूमिस्वामी 198/1
2.000
भूमिस्वामी 198/2
0.170
भूमिस्वामी 198/8
1.430
भूमिस्वामी 198/3
1.370
भूमिस्वामी 198/4
0.630
भूमिस्वामी 198/6
3,450
भूमिस्वामी 198/5
0.020
भूमिस्वामी 198/9
0.080
भूमिस्वामी 198/10
92.08
78.5
132किता [भाग 1 6448
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 12 - अ - 82-17-18-14524 , मौजा हंसरई, पट.ह.नं. - 28 , तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J- 12011/31 /2014-IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
6449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
:
परियोजना का नाम
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (1) (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
राहतगढ़
3. ग्राम
हंसरई
4. पट.ह.नं.-
28
: 74.720है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे .में) 1
2
3
4
8 1 मुलायम खा वल्द अलाउद्दीन निवासी राहतगढ़
भूमिस्वामी
1.160
1.160
2/1
2 दरयाव सिंह वल्द किसन सींग साकिन सेमराखेड़ा
2.020
2.020
भूमिस्वामी 2/2
भूमिस्वामी
1.560
1.560
17/1
0.800
0.800
भूमिस्वामी 47/7
भूमिस्वामी 48/1
0.990
0.990
0.780
भूमिस्वामी 56
0.780
64
0.660
भूमिस्वामी
1.110
भूमिस्वामी
0.800
0.800
51/2
3
भूमिस्वामी
0.800 बलराम वल्द मनमोहन साकिन जामुढाना
2/3 0.800
4
2/4
0.570
0.570
भूमिस्वामी
मुस्तफा, फातमा नाबालिग बहादुर खां , पीरनबी, इन्दुबी वेवा बहादुर खं पालक माँ
0.570
भूमिस्वामी 52/1
0.570 5 शोएल, उवेश नाबालिग वल्द नईम मिया साकिन राहतगढ़
3
0.650
भूमिस्वामी
0.650
4
0.650
भूमिस्वामी
0.650
भूमिस्वामी 49
0.930
0.930,
6
6
1.010
भूमिस्वामी
1.010
अब्दुल रहूफ मुलकीम वा.मु. सादिक नाबालिग वल्द व वली फकीर मुहम्मद साकिन राहतगढ़
7
भूमिस्वामी
1.010
7
1.010
मुन्ना बालिग महेन्द्र नाबालिग पिता देवी, रामकली , सावित्री बालिग हल्की नाबालिग पुत्री देवी पालक व खुद माँ ताराबाई वेवा देवी साकिन समराखेड़ा
8 मोहनलाल वल्द तुलाराम साकिन देह
8
0.200
0.200
भूमिस्वामी
10
भूमिस्वामी
0.620
0.620 9
11
0.970
भूमिस्वामी
0.970
रामप्रसाद पिता कुन्जीलाल, तुलसाबाई वेवा कुन्जीलाल साकिन जामुनढ़ाना
10
भूमिस्वामी
12
अब्दुल रहूप वल्द अब्दुल बहीद साकिन राहतगढ़
0.970
0.970
13
0.88
0.880 11 | पारवती , शनिया, द्रोपदी , तेजा पुत्री रम्पू साकिन सेमराखेड़ा भूमिस्वामी
12
भूमिस्वामी
14
सुखलाल वल्द टूडे साकिन सेमराखेड़ा
0.880
0.880 13 हरीसींग वल्द हल्के साकिन सेमराखेड़ा
भूमिस्वामी 15
0.920
0.920 14 शांतिबाई जोजे माखन साकिन देह
भूमिस्वामी 16
1.290
1.290 15 रामलाल वल्द गया साकिन सेमराखेड़ा
1.210
भूमिस्वामी 17/2
1.210 16 मुहम्मद युनुस वल्द अब्दुल बाकर साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 17/3
1.750
1.750
भूमिस्वामी
18
0.990
0.990 17 सिदी , बाबूलाल, भागीरथ, नंदू पिता दमरू साकिन सेमराखेडा
19
0.900
भूमिस्वामी
0.900 18 दमरू , कलू पिता मंगल, मनकुवर वेवा मंगल साकिन सेमराखेड़ा
भूमिस्वामी 20
0.910 0.910 19 गीताबाई पुत्री नरान, पानबाई वेवा नारायण साकिन सेमराखेड़ा 6450
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
22
0.740
20
भूमिस्वामी
0.740
0.540
भूमिस्वामी
0.540
51/1
हरीसींग , गंगाधर , देवीसींग , रतीराम पिता नंदराम, बड़ीबहू वेवा दरयाव, बकील, प्रमोद, सीमा, रमा पिता दरयाव, छतरसींग वल्द सुमेरसींग , रामलाल वल्द गनेश, तेजाबाई वेवा अर्जुन , राधेलाल, कल्याण , सुशीलाबाई, श्यामबाई, उमाबाई, द्वारकाबाई पिता अर्जुन साकिन सेमराखेड़ी
21 फूलाबाई पुत्री सुदामा साकिन सेमरामेड़ा
1.430
भूमिस्वामी
1.430
25/1
22 नदराम वल्द फदाली साकिन देह
भूमिस्वामी
0.870
25/2
0.870
भूमिस्वामी
0.570
0.570
47/5
23 वीरसींग , अमोलसींग पिता महतापसींग साकिन सेमराखेड़ा
27
भूमिस्वामी
0.120
0.120
32
भूमिस्वामी
1.200
1.200
24 खिलान सींग पिता पंचे साकिन देंह
29
भूमिस्वामी
0.080
0.080
भूमिस्वामी 39
0.320
0.320
25
30
नारायण , मुन्शी पिता भैयालाल साकिन सेमराखेड़ा
भूमिस्वामी
3.040
3.040
31
भूमिस्वामी
1.320
26 अब्दुल बहीद पिता अब्दुल शकूर साकिन राहतगढ़
1.320
भूमिस्वामी
0.960
27 जमील मिया पिता शकूर मुहम्मद साकिन राहतगढ़
34/1
0.960
भूमिस्वामी
0.410
0.410
34/2
28 वीरसींग वल्द महताब सींग साकिन देह
भूमिस्वामी
0.500
35/1
0.500 29 कमरूद्दीन वल्द रज्जाक साकिन राहतगढ़
0.980
0.980
भूमिस्वामी 35/2
30
0.400
0.400
भूमिस्वामी 35/3
अरूण कुमार पिता बाबूलाल गुप्ता साकिन कल्याणपुर माल
31 सीताराम वल्द गोदनसींग साकिन सेमरामेड़ा
भूमिस्वामी
0.630
0.630
36/1
1.200
1.200 32
भूमिस्वामी 36/2
सिद्धीकी वल्द दम्मा, मु. असार मु. इकबाल वल्द सिद्धीकी साकिन राहतगढ़
37
33 अजीज खा पिता नस्सू खां साकिन सेमरामेड़ा
भूमिस्वामी
0.780
0.780 34
40
2.020
2.020
भूमिस्वामी
सादिक, रासिद पिता शाबिर मिया, फिरदोश पुत्री शाबिर मिया साकिन राहतगढ़
35
42
2.000
2.000
भूमिस्वामी
हरदास , रामदास पिता मरदन, देवकाबाई पुत्री मरदन साकिन सेमराखेड़ा
36 रम्मा वल्द कलुवा साकिन सेमराखेड़ा
43/2
0.800
0.800
भूमिस्वामी
37
0.800
0.800
भूमिस्वामी 43/3
प्रकाश , राजेश पिता भद्दा, अनीता, कविता पुत्री भद्दा, जुगताबाई वेवा भद्दा साकिन सेमरमेड़ा
38 परसराम वल्द दरयाव सिंह साकिन सेमराखेड़ा
45
भूमिस्वाभी
2.000
2.000
भूमिस्वामी
0.610
46/1
0.610
46/2
1.400
भूमिस्वामी
1.400
0.770
भूमिस्वामी 58
0.430 39 गोकल वल्द कुदऊ साकिन बरोदासागर
भूमिस्वामी 47/2
2.250
2.250
40 बाबूखां, हल्के खां पिता लालेखा साकिन बरोदासागर
47/3
भूमिस्वामी
0.280
0.280
41 शेरखां पिता शहादत खा साकिन सेमरामेढ़ा
47/4 0.890
भूमिस्वामी
0.890 42
1.430
47/6 1.430
भूमिस्वामी
काशीराम वल्द देवीप्रसाद, ललिताबाई पति काशीराम साकिन सेमरामेड़ा
43 आरिफ पिता नईम मिया साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 50
0.870
0.870
44 गोपाल पिता कुंजीलाल साकिन सेमरामेड़ा
भूमिस्वामी
0.570
0.570
52/2
45 भीकम पिता कुन्जीलाल साकिन करई विदिशा
0.570
भूमिस्वामी
0.570
52/3
AL 6451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
1.330
53/3
46 हल्कू वल्द जमना, कोमलबाई पति हल्कू साकिन देह
1.330
1.330
1.330 47 प्रताप वल्द रूपसींग , बैजन्ती पति प्रताप साकिन सेमरामेड़ा भूमिस्वामी 53/4
48
1.330
1.330
53/5
भूमिस्वामी
रामस्वरूप नाबालिग वल्द भूपत , सुनीता नाबालिग पुत्री भूपत, श्रीबाई पति भूपत साकिन सेमरामेड़ा
49 हरप्रसाद पिता हल्का साकिन सेमराखेड़ा
76
भूमिस्वामी
2.000
2.000
77
2.010
50
2.010
भूमिस्वामी
दशोदाबाई वेवा कलुवा, किशन वल्द कलुवा, तुलसाबाई पुत्री कलुवा साकिन देह
1.000
51
भूमिस्वामी 78/1
1.000 आरती पुत्री प्यारेलाल, जानकी पति प्यारेलाल साकिन सेमराखेड़ा
52
0.990
0.990
78/2
भूमिस्वामी
लक्ष्मन पिता रख्खा, बैजन्ती, सपना पुत्री रख्खा, केशरबाई वेवा रख्खा साकिन सेमरामेड़ा
भूमिस्वामी 81
0.830 53
0.830
रेवाराम वल्द परमसुख साकिन सेमराखेड़ा
54 सकीना पति मुहम्मदम्मद जलील साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
0.140
0.140
82/1
0.700
0.700
82/2
भूमिस्वामी
55 गिरधारी उर्फ गोवर्धन पिता रामचरण साकिन सेमराखेड़ा भूमिस्वामी 85
0.600
0.600
86
2.000
2.000
56
भूमिस्वामी
माखन, घूमनसींग, गोवर्धन पिता रामचरन , पार्वती, नन्नी पुत्री रामचरन, पारवती पति भोगीराम, पूनाबाई पति गोपीलाल, जयराम, महताप , हरगोविन्द, हरीराम , तुलसीराम पिता आशाराम, मुलाबाई पुत्री आशाराम साकिन सेमरखेड़ा
योगः-
75 75.51 74.72 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6452
क्र. 13 - अ- 82-17-18-14525 , मौजा मनकापुर, पट.ह.नं. - 29 , तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक -1-12011 / 31 / 2014-IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
: बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
राहतगढ़
3. ग्राम
मनकापुर
4. पट.ह.नं.-
29
: 6.730है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में) 1
2
4
3
5
6
7 1
6
1.100
0.820
भूमिस्वामी
मिठू वल्द परमानंद, अरूणाबाई जोजे मिठ्ठू साकिन शिकारपुर
2
7
1.060 1.060
भूमिस्वामी
चेनसींग वल्द रामप्रसाद साकिन शिकारपुर
3
8
0.630 0.630
भूमिस्वामी
32
0.180
0.180
भूमिस्वामी
जगदीश , राधे वल्द रविशंकर , विनीता, गौराबाई, कलीबाई, हल्कीबाई पुत्री रविशंकर, कुन्तीबाई वेवा रविशंकर किसन, मिठू पिता परमानंद वलीराम पिता परसू, अरूणबाई पुत्री दमरू, भगतराम वल्द शेवलाल साकिन शिकारपुर
4 श्री रामजी वल्द बाबूलाल साकिन देह
34
0.520
0.100
भूमिस्वामी
5
0.910
भूमिस्वामी
1.290 निरंजन पिता बाबूलाल साकिन शिकारपुर
41/1
6 रामविशाल पिता बाबूलाल साकिन देह
0.720
भूमिस्वामी 41/2
भूमिस्वामी 42
0.230 0.030 6453
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
7
0.950
देवेन्द्र पिता बाबूलाल ग्राम शिकारपुर
0.700
भूमिस्वामी 46/1
8 निरंजन पिता बाबूलाल साकिन शिकारपुर
0.110
भूमिस्वामी 46/2
9
48
0.880 0.700 चिरोंजीलाल वल्द खेतसींग साकिन शिकारपुर भूमिस्वामी
10
49
0.830 0.140 सावित्रीबाई पति रंधीर सिंह साकिन शिकारपुर भूमिस्वामी
11
66
0.120 0,060
भूमिस्वामी
रणजीत सिंह , अनीताश सिंह पिता माखन सिंह साकिन भैसा
12
2.620
1.020
भूमिस्वामी 9/1
जगदीश , राधे वल्द रविशंकर, मिठू पिता परमानंद, फूलाबाई पति किशन, सुमंत्रा, कुशम, शीला, लीला, मीरा पिता किशन, जगमोहन, संतोष, राजन , पप्पू पिता किशन , भगतसींग , सुभाष, विनीता, गौराबाई , कलीबाई, हल्कीबाई पुत्री रविशंकर, राजेश पिता बलीराम, मालतीबाई पिता वलीराम , भगतराम वल्द शेवलाल, राधाबाई , ओमबाई पुत्री वलीराम , कुन्तीबाई वेवा रविशंकर साकिन देह
13
0.400
भूमिस्वामी
मंगलसींग वल्द गनेशराम साकिन शिकारपुर
9/2
योगः-
15
11.26
6.73 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6454
क्र. 14- अ- 82-17-18-14526 , मौजा शिकारपुर, पट.ह.नं. - 27, तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011 / 31/ 2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (1) (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
राहतगढ़
3. ग्राम
शिकारपुर
4. पट.ह.नं.-
27
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
81.480है.
::अनुसूची-1::
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
भूमि का प्रकार 1
2
3
4
8 1
11
भूमिस्वामी
0.350 0.350
भूमिस्वामी
2.330
2.330
20/1
कंचन, मनोज, विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी, राधा पुत्री गोरेलाल , मुन्नी वेवा गोरेलाल, प्रभू, हुकम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसमबाई, हरीबाई पुत्री शंकर, भगवानसींग पिता रामलाल, फूलाबाई वेवा रामलाल, तिज्जा पुत्री नन्हे, मनका पिता छुट्टी, जगन्नाथ पिता गुबन्दी साकिन देह
2
19
3.710
3.710
भूमिस्वामी
आशाराम वल्द शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर साकिन देह
3 कमलसीग वल्द भगोनी साकिन देह
1.200
20/2
भूमिस्वामी
1.200
25
0.320 0.320
27
1.500
1.500
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
4 वीरसींग , ओंकार , अशोक, रामसेवक, रामबाबू वालिग बकील, मुनीम वल्द शोभाराम, बेटीबाई वेवा शोभाराम , अरूणाबाई, गंगाबाई पुत्री दमरू साकिन देह
5
26
अरुणाबाई जोजे मिठ्ठूलाल साकिन देह
भूमिस्वामी
0.730 0.730 6455
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
6 प्रकाश वल्द देवी साकिन देह
7 दशरथ वल्द नंदराम साकिन देह
8 बैजन्ती पति सरमन साकिन देह
9 गोराबाई पत्नि सुन्दरलाल साकिन देह
10 राजकुमार, विनोद, सुरेन्द्र पिता ईश्वरीप्रसाद, गुडिया, सोनाबाई पुत्री ईश्वरीप्रसाद साकिन देह
11 हिम्मतसींग वल्द जगन्नाथ साकिन देह
12 रामश्री पति जगन्नाथ साकिन देह
13 बैजनाथ, सुन्दरसींग, कमलसींग पिता घासीराम , प्यारीबहू वेवा कनई साकिन देह
14 तेजसींग, सुन्दर, छोटेलाल पिता गयाप्रसाद साकिन देह 15 सरमन वल्द फूलसींग साकिन देह
16 रामस्वरूप, मुरलीधर, महेश, चैनसींग पिता लक्ष्मन, किशन वल्द मुल्ली, परषोत्तम वल्द रामस्वरूप साकिन देह श्री महावीरजी स्वामी बांके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर 17
18 कालूराम पिता तुलसीराम साकिन देह
19 चतुरसींग वल्द तुलसीराम साकिन देह
20 कम्मोद पिता अजुद्धी साकिन देह
21 संदेर पिता अजुद्धी साकिन देह
22 छोटेलाल पिता कुदउ साकिन देह
23 मकुन्दी, धरम, निरभे, शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद, मीरा, सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद, गन्नीबाई वेवा दुर्गाप्रसाद साकिन देह 24 पूरन , अमरसींग पिता जयराम, कमला पुत्री जयराम साकिन देह
25 ग्याप्रसाद, रामरतन पिता खुमान , सुशीला वेवा खुमान साकिन देह
26 प्रभु वल्द रतनसींग साकिन देह
27 प्रेमबाई जोजे चतुरसींग साकिन देह
28 कम्मोद पिता अजुद्धी साकिन देह
29 हरिनारायण वल्द कम्मोद , गोकल नाबालिग वल्द व वली सन्देरसीग साकिन देह
30 छोटेलाल पिता कुदउ साकिन देह
32
31 मकुन्दी, धरम, निरभे, शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद, मीरा , सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद, गन्नीबाई वेवा दुर्गाप्रसाद साकिन देह ग्याप्रसाद, रामरतन पिता खुमान, सुशीला वेवा खुमान साकिन
देह
33 जानकी, हरनाम पिता भावसींग साकिन देह 34 नारायण , लालसींग , बलराम पिता देवचंद साकिन देह 35 नेतराम, लक्ष्मीप्रसाद , विष्णुप्रसाद पिता शिवप्रसाद, मु. धनकुवंर वेवा शिवप्रसाद साकिन देह
36 करन , रघुवीर पिता हरगोन्दि , रम्बो पुत्री हरगोविन्द साकिन देह
37 बलराम वल्द त्रिलोकी साकिन देह
0.890
भूमिस्वामी
0.890
28/1
1.800
1.800
भूमिस्वामी 28/2
भूमिस्वामी 30
0.100
0.100
3.420
3.420
भूमिस्वामी 35/1
0.600 0.600
भूमिस्वामी 28/3
0.600
0.600
भूमिस्वामी 33/1
33/2 1.840 1.840
भूमिस्वामी
1.880
भूमिस्वामी
1.880
33/3
0.400
0,400
भूमिस्वामी 33/4
0.800
भूमिस्वामी
0.800
33/5
0.840
0.840
भूमिस्वामी 33/6
34
3.080
3.080
भूमिस्वामी
38
0.400
भूमिस्वामी
0.820
2.020
भूमिस्वामी
2.020
35/2
1.060
1.060
भूमिस्वामी 35/3
36
4.940
4.940
भूमिस्वामी
40
0.390
1.070
भूमिस्वामी
0.170
41
0.100
भूमिस्वामी
0.080
0.080
भूमिस्वामी 52
1.120
1.120
भूमिस्वामी 53/1
1.120
1.120
भूमिस्वामी 53/2
0.040
0.040
भूमिस्वामी 55/1
0.030
0.030
भूमिस्वामी 55/2
0.010
0.010
भूमिस्वामी 55/3
0.050
भूमिस्वामी
0.050
55/4
0.010
0.010
भूमिस्वामी
0.010
0.010
भूमिस्वामी 55/6
0.100
0.400
भूमिस्वामी 56/1
0.400
भूमिस्वामी 56/2
3.590
1.390
भूमिस्वामी 63/1
0.730
भूमिस्वामी 63/2
0.690
भूमिस्वामी 63/3
0.690
भूमिस्वामी 63/4
0.690
65/5
भूमिस्वामी
1.900
65
1.900
भूमिस्वामी
66
0.610
0.610
भूमिस्वामी
0.590
67
0.590
भूमिस्वामी
0.450
0.450
68
भूमिस्वामी
0.300
0.300
भूमिस्वामी 70/1
भूमिस्वामी 72
0.190
0.190 6456
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
38 लखन वल्द रामप्रसाद साकिन देह बाबूलाल वल्द बिहारी साकिन देह 39
40 जगदीश, बबलू, राकेश पिता शेरसींग, कपूरीबाई वेवा शेरसींग, सुमत्रा, ममता पुत्री शेरसींग साकिन देह 41 राजाराम, गुलाब, बाबूलाल , दौलत , वल्देव पिता मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण पति सूरतसींग , अशोकरानी वेवा सूरतसींग साकिन देह
42 वलीराम, मिहीलाल, शंकर पिता बाबूलाल, मु. यशोदाबाई वेवा बाबूलाल, रामनाथ , श्रीकिशन, लखन, रामदयाल पिता रामप्रसाद , सूरजसींग, नारायणसींग, रामगोपाल पिता रामलाल, सुमतरानी वेवा रामलाल साकिन देह 43 रामस्वरूप , मुरलीधर, चैनसींग , महेश पिता लक्ष्मन, गुवन्दी साकिन देह
44 मनका वल्द छुट्टी , जगन्नाथ वल्द गुबंदी, शारदा, गुलाबबाई पुत्री गुबंदी साकिन देह
45 गजराजसींग वल्द बिहारी साकिन देह 46 रामसींग पिता बिहारी साकिन देह 47 राजाराम वल्द मोहनलाल साकिन देह 48 गुलाब वल्द मोहनलाल साकिन देह 49 बाबूलाल वल्द मोहनलाल साकिन देह 50 वल्देव वल्द मोहनलाल साकिन देह 51 दौलत वल्द मोहनलाल साकिन देह 52 अजयसिंह वल्द रामचंद सिंह साकिन देह 53 अमित सिंह पिता रामचंद्र सिंह साकिन देह 54 सौरभ सिंह पिता कोमल सिंह साकिन देह 55 रनजीत सिंह वल्द कोमल सिंह साकिन देह 56 कंचन, मनोज , विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी, राधा पुत्री गोरेलाल, मुन्नी वेवा गोरेलाल, प्रभु, हुकम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर, भगवतसवींग पिता रामलाल, तिज्जा पुत्री नन्हे, हिम्मत, सुम्मे, पप्पूपिता मोनी साकिन देह
भूमिस्वामी
1.000
1.000 70/2
भूमिस्वामी
0.520
0.520 70/3
भूमिस्वामी
0.500
0.500 70/4
74
2.740
1.420 भूमिस्वामी
76
0.880
0.880
भूमिस्वामी
78
0.790
3.710
भूमिस्वामी
0.820
0.820
भूमिस्वामी 86/1
0.820
0.820
भूमिस्वामी 86/2
भूमिस्वामी
2.070
2.380
88/1
भूमिस्वामी
2.380
88/2
भूमिस्वामी 89
0.640
0.300
90
भूमिस्वामी
0.130
0.390
91
भूमिस्वामी
0.040
0.39
भूमिस्वामी 114
0.110
0.110
भूमिस्वामी 115
0.110
0.050
147
भूमिस्वामी
0.040 0.040
भूमिस्वामी
0.410 0.330
148/1
भूमिस्वामी
0.190 0.190
192/1
193
भूमिस्वामी
0.050 0.050
194
0.130
भूमिस्वामी
0.130
1.290
1.290
भूमिस्वामी 154/4
0.260
भूमिस्वामी 148/2 0.440
0.200
0.200
192/2
भूमिस्वामी
0.240
0.460
भूमिस्वामी 148/3
भूमिस्वामी
0.170
0.440
148/4
भूमिस्वामी
0.770
0.770
152/2
156
0.150
0.150
भूमिस्वामी
150
1.430 1.430
भूमिस्वामी
0.800
0.800
भूमिस्वामी 152/1
3.150
3.150
भूमिस्वामी 152/3 6457 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
153
57
भूमिस्वामी
2.680 1.550 चैनबाबू, महेश पिता लक्ष्मन, किशन नाबालिग वल्द व वली मुल्ली, परषोत्तम नाबालिग वल्द रामरूप साकिन देह
58 रनजीतसिंह वल्द कोमलसिंह साकिन देह
भूमिस्वामी
1.400
0.880
154/1
59 सौरभ सिंह वल्द कोमल सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी
1.390
0.860
154/2
60 अमित सिंह पिता रामचंद्र सिंह साकिन देह
0.750
154/3 1.350
भूमिस्वामी
61 रामचंद सिंह पिता भैयालाल साकिन देह
0.310
भूमिस्वामी
0.310
192/3
198
0.950
62
भूमिस्वामी
0.950 प्रतिज्ञा उर्फ ववली पुत्री किशोरीलाल साकिन राहतगढ़, भगवानसींग, रामचरण, दशरथ, कमल , लक्ष्मन , रामेश्वर पिता देवी, लक्ष्मी, रामवती, कृष्णा, सविता, संध्या पुत्री देवी, फूलाबाई वेवा देवी साकिन रजोली
ॐ
3.790
203
भूमिस्वामी
2.880 रश्मिवाला पुत्री जीवनलाल साकिन राहतगढ़, भगवानसींग , रामचरन, दशरथ, कमल, लक्ष्मन, रामेश्वर पिता देवीलक्ष्मी , रामवती , कृष्णा, सविता, संध्या पुत्री देवी फूलाबाई वेवा देवी साकिन रजोली
64 प्रेमबाई पति मुन्नालाल साकिन राहतगढ़
1.550
1.250
भूमिस्वामी 207/1
65 अनवर पिता अब्दुल वहीद साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
0.750
0.750
207/2
66 मुन्नालाल वल्द दयाराम साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी
1.600 1.600
207/3
67 रमेश, बलराम पिता लच्छू साकिन राहतगढ़
3.150
3.150
भूमिस्वामी 207/4
68 अनीस वल्द मुह समसुद्दीन साकिन राहतगढ़
1.600
1.600
भूमिस्वामी 207/5
0.800
भूमिस्वामी 207/6
0.800 69 लालमिया वल्द अब्दुल बहीद साकिन देह योमः-
96.63
90
81.48 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) अंतिमी यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है। 6458
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
[भाग 1 क्र. 15 - अ- 82-17-18-14527 , मौजा रसूलपुर, पट.ह.नं. - 29, तहसील राहतगढ़
:: सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J - 12011 / 31 /2014- IA-I पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी- सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध (1) (2) भूमि का विवरण
1. जिला
:
सागर
2. तहसील
:
राहतगढ़
3. ग्राम
रसूलपुर
4. पट.ह.नं.-
29
: 79.30 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
4
1
6
8 2
5
3
1
0.450
0.810
मुह. इशाक पिता फतेह मुह. साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 1/2
2
0.450
0.450
भूमिस्वामी
मुह. हनीफ ल्द जमालुद्दीन साकिन राहतगढ़
3/1
3 नाजिम वल्द हनीफ साकिन राहतगढ़
1.500
भूमिस्वामी 3/2
1.500
4 अभिषेक, अखलेश पिता प्रेमनाथ साकिन सागर
1.550 0.920
भूमिस्वामी 4/1
1.200
भूमिस्वामी 5/4 1.200
2.040
2.040
भूमिस्वामी 6/2
5
3.010
3.010
भूमिस्वामी
अब्बास वल्द जमालुद्दीन साकिन राहतगढ़
5/1
6
2.600
2.600
भूमिस्वामी 5/2
रूस्तम नाबालिग वल्द व वली उस्मान साकिन राहतगढ़
7
1.200
1.200
भूमिस्वामी 5/3
श्रीहरीहर ऐसोसिएट गांधी चौक सागर द्वारा अध्यक्ष सचिन पिता काशीराम साकिन सागर
3.590
3.590
भूमिस्वामी 6/1 6459 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.820 18
0.820
7/1
भूमिस्वामी
इस्माइल पिता इशाक मुहम्मद साकिन राहतगढ़
0.970
0.970
9
7/2
भूमिस्वामी
मुह. रहीस वल्द अहमदनूर कुरैशी साकिन राहतगढ़
10
0.400
0.400
7/3
भूमिस्वामी
फरीद पिता अब्दुल रसीद साकिन राहतगढ़
0,400 11
0.400
भूमिस्वामी 7/4
मुह. शरीफ बालिग रहीश , इस्लाम, इरफान, इकराम , अकबर नाबालिग पिता रहीश वली मुह. शरीफ वल्द रहीश, मुह . दिलशाद, मुह. शादिक, मुह. मुस्सदिक पिता नोसेमिया, मुह. मुस्तफा पिता नोसेमिया, हाफिज अबुल कलाम पिता मह. अय्यूब साकिन राहतगढ़
2.510 12
2.510
7/5
भूमिस्वामी
स्पीचुवल रिजनरेशन मूवमेंट एस.आर.एम. फाउंडेशन आफ इंडिया पंजीयन क्रमांक 52366 दि. 7/11/1963 मुख्तयार आम मनीश मालिक सुभाषचंद पता निवासी एम.एम.ई.भोपाल
13
4.000
4.000
8/1
भूमिस्वामी
नूरमिया पिता इशाक मुह निवासी ग्राम राहतगढ़
0.050
1.070 14
8/2
भूमिस्वामी
मुह. हाफिज नासेमिया पिता मुह. इशाक
15
1.070
8/3
भूमिस्वामी
मुह. रहीस वल्द अहमदनूर कुरैशी साकिन राहतगढ़
0.700
0.700
16
भूमिस्वामी 10/1
भूरेमिया, अब्बासी , हबीब , नहीम वल्द हमीद साकिन देह
17
0.800 हबीब वल्द हमीद साकिन देह
0.800
भूमिस्वामी 10/2
0.690 18
0.690
सलीम वल्द वहीद साकिन देह
भूमिस्वामी 10/3
0.690 हलीम वल्द वहीद साकिन देह
19
0.690
भूमिस्वामी 10/4
20
0.700 0.700 अजीम वल्द वहीद साकिन देह
भूमिस्वामी 10/5
21
1.570
1.570
12
भूमिस्वामी
मियाबाबू, अनीष वल्द सलामत हुसैन साकिन देह
1.150 22
1.150
भूमिस्वामी 13
कलू पिता सिद्धीक साकिन राहतगढ़
0.860
0.860
भूमिस्वामी 13/93
0.950
0.950
भूमिस्वामी 23
0.960
0.960
भूमिस्वामी 24/2
23
0.490
0.490
भूमिस्वामी 14/1
धनसींग वल्द कुदऊ साकिन राहतगढ़
24
0.470
संतोष पिता धनसींग साकिन देह
0.470
भूमिस्वामी 14/2
0.170 25 उत्तम पिता धनसींग साकिन देह
0.170
भूमिस्वामी 14/3
0.300
0.300
भूमिस्वामी 15/2
0.470 26
0.470
रमेश पिता धनसींग साकिन देह
14/4
भूमिस्वामी
27
0.470
0.470
15/1
भूमिस्वामी
राजकुमार वल्द धनसींग साकिन राहतगढ़
0.250 28
0.250
किशोर वल्द नारायण साकिन देह
भूमिस्वामी 16/1
0.160
29
0.160
भूमिस्वामी 16/2
राजू वल्द नारायण साकिन राहतगढ़
0.140
0.140
भूमिस्वामी 17
30
0.250
0.250
प्रीतम वल्द नारायण साकिन देह
भूमिस्वामी 16/3
31
1.010
1.010
भूमिस्वामी 19
रामबाई जोजू गठू साकिन देह
32
1.010
1.010
भूमिस्वामी 20
कलू वल्द घसीटे साकिन राहतगढ़
0.870 33
0.870
21
भूमिस्वामी
मुन्नी जोजे रूपसींग साकिन राहतगढ़
34
2.130
22
2.130
भूमिस्वामी
3.060
3.060 35
भूमिस्वामी
कलू वल्द घसीटे, घसीटे, रामबाई, मुन्नीबाई, प्रेमबाई , नत्थीबाई पुत्री घसीटे साकिन देह आविद, शाविर वल्द इब्राहिम साकिन राहतगढ़
24/1
0.860
25
0.860
भूमिस्वामी
0.420
0.420
36 रामस्वरूप, ब्रजेश वल्द नंदन सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी 35/1
0.150 37
0.150
रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह
भूमिस्वामी 35/2
0.280 0.280
भूमिस्वामी 39
0.880
0.880
भमिस्वामी 40 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6460
[भाग 1 $38
36
0.900
0.900
भूमिस्वामी
2.300
भूमिस्वामी 37
1.760
2.620
2.620
38
भूमिस्वामी
जाफिर हुसैन, लियाकत हुसैन , जाहिद हुसैन, बाहिद हुसैन, अन्सार हुसैन , खालिद , इमरान हुसैन साकिन राहतगढ़ वल्द अहमद हुसैन , वहीदनवी वेवा अहमद हुसैन
39 द्रोपतीबाई पत्नि नंदनसिंह साकिन राहतगढ़
1.410
2.610
भूमिस्वामी 43/1
40 रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह
भूमिस्वामी
1.400
43/2
41 रामस्वरूप , ब्रजेश वल्द नंदन सिंह साकिन देह
0.040
1.570
भूमिस्वामी 44/1
42 रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह
0.220
भूमिस्वामी 44/2
43
0.040
0.260
भूमिस्वामी 54
अफसर वल्द अब्दुल करीम साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 55
1.540 0.260
44
71
1.370 1.370
भूमिस्वामी
रफीक वलद अब्दुल अजीज साकिन राहतगढ़
45
1.650
भूमिस्वामी 74
1.650
अलीम वल्द अब्दुल अजीज साकिन राहतगढ़ (कृषि भिन्न प्रयोजन)
46 राकेश वल्द हरप्रसाद साकिन बेगमगंज
0.640
0.640
भूमिस्वामी 77/1
0.360
0.360
भूमिस्वामी 77/2
0.690 0.690
भूमिस्वामी 78/1
0.440
0.440
भूमिस्वामी 85/1
भमिस्वामी
0.760
0.760
85/2
1.840
1.840
भूमिस्वामी 86/1
0.390 0.390
भूमिस्वामी 86/2
0.800
भूमिस्वामी 87/1 0.800
47 प्रभा पति राकेश साकिन बेगमगंज
0.820
भूमिस्वामी 78/2 0.820
0.800
0.800
भूमिस्वामी 78/3
0.250
0.250
भूमिस्वामी 80
0.070
0.070
भूमिस्वामी 81
0.040
0.040
भूमिस्वामी 82
0.040
0.040
भूमिस्वामी 83
1.830
1.830
भूमिस्वामी 84/1
0.800
0.800
भूमिस्वामी 84/2
48
1.830
1.830
भूमिस्वामी 87/2
राहुल पिता राकेश निवासी बेगमगंज
49
0.660
भूमिस्वामी 89/1 0.660
गुलाब, चौदे पिता मुलू, फूलबाई पुत्री मुलू
50
0.660
भूमिस्वामी 89/2 0.660
51
1.660
रामचरन , काशीराम पिता हरलाल , नत्थीबाइ, रामवतीबाई, दुलाबाई पुत्री हरलाल साकिन देह अभिषेक वल्द राकेश राय निवासी बेगमगंज
1.660
भूमिस्वामी 90
0.630 0.630
भूमिस्वामी 91/1
2.000
2.000
भूमिस्वामी 91/2
योगः-
84.06 79.300
81
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)- राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6461
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 16- अ-82-17-18-14528 , मौजा भूलनाभानगढ़ , पट.ह.नं. - 09 , तहसील राहतगढ़
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- J - 12011/31/2014-IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
(1) परियोजना का नाम
बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
:
2. तहसील
राहतगढ़
:
3. ग्राम
भूलनाभानगढ़
4. पट.ह.नं.-
: 09
: 80.530है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
स. क्र.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे .में)
6
1
2
3
5
7
4
1
हरप्रसाद वल्द नंदा साकिन देह
0.720
भूमिस्वामी 2/1 0.720
2 करन पिता नंदा साकिन देह
0.320
भूमिस्वामी
0.320
2/2/1
3
भूमिस्वामी
0.400
0.400
सुनील कुमार पिता रामस्वरूप अग्रवाल साकिन राहतगढ़
0.200
भूमिस्वामी
0.200
2/3/2
4
0.510
0.510
भूमिस्वामी
प्रभू पिता नंदा साकिन देह
2/3/1
5 लक्ष्मन वल्द हल्कई साकिन देह
0.590
0.590
भूमिस्वामी 2/4
0.570
भूमिस्वामी 3/1 0.570
8
भूमिस्वामी
0.400
0.400
6
0.600
0.600
भूमिस्वामी
रोहित पिता कमलेश कुमार जैन साकिन राहतगढ़
3/2
7
4
0.950
भूमिस्वामी
0.950
अन्नू वल्द मुन्ना गुप्ता साकिन कल्यानपुर
0.82
0.820
भूमिस्वामी 6
0.290
0.290
भूमिस्वामी 10
8
5.150
5.150
भूमिस्वामी 7/1
प्रीति वेवा सुनील, संदर्भ बालिग समर्थ नाबालिग पिता सुनील वली माँ प्रीति साकिन सागर
0.570 0.570
12
भूमिस्वामी
मु.उमेश नाबालिग पिता अब्दुल रहमान साकिन
राहतगढ़
भूमिस्वामी
1.230
1.230
13/1
0.140
0.140
भूमिस्वामी 14/1
0.600
0.600
भूमिस्वामी 14/3
0.600
0.600
भूमिस्वामी 14/8
0,400
भूमिस्वामी 31/1 0.400
10
1.220
1.220
भूमिस्वामी 13/2
शाहजाबी जोजे अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़
11
3.210
3.210
भूमिस्वामी 14/2
अ.रहीम नाबालिग वल्द वली अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़
12
0.710
0.710
भूमिस्वामी 14/4
शहीद वल्द अब्दुल रहमान , अब्दुल रहमान पिता रमजानी साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.700
0.700
14/5 6462
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
13
0.110
0.110
14/6
मुह. शहीद नाबालिग वल्द अब्दुल रहमान साकिन भूमिस्वामी राहतगढ़
1.390
1.390
भूमिस्वामी 14/7
0.600
0.600
भूमिस्वामी 31/6
14
15
0.190
0.190
भूमिस्वामी
सियादुलारी वेवा लक्ष्मीनारायण, दीनदयाल , सुरेन्द्र, किशन, संजय पिता लक्ष्मीनारायणसाकिन राहतगढ़
29
0.350
0.350
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 30
0.730
0.730
1.400
1,400
भूमिस्वामी 39/1
15
3.200
3.200
भूमिस्वामी
पुष्पाबाई पत्नि नारायण प्रसाद साकिन कल्यानपुर
16/1
28
0.100
0.100
भूमिस्वामी
16
4.000
4.000
भूमिस्वामी 16/2
नारायण प्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन कल्यानपुर
17 लखन पिता प्यारेलाल साकिन देह
0.580
0.580
भूमिस्वामी 22/1
18 भैरोप्रसाद वल्द परषोत्तम साकिन देह
0.580
0.580
भूमिस्वामी 22/2
19
0.500
0.500
भूमिस्वामी 23/1
हरलाल, मुन्नालाल , बृजलाल, खेमचंद, मथुराप्रसाद, लक्ष्मन पिता मिहीलाल , प्रेमबाई वेवा मिहीलाल, संतों साकिन करैया गूजर
20
0.070
0.070
23/2
राकेश नाबालिग वल्द तुलसीराम, हेमराज नाबालिग वल्द धनसींग , गोलू नाबालिग वल्द तखतसींग , करनसींग नाबालिग वल्द विजयसींग वली दादा भैयालाल साकिन देह
21 मानक वल्द प्यारेलाल साकिन देह
24
2.230
2,230
भूमिस्वामी
22
25
3.650
3.650
भूमिस्वामी
2.110
38
2.110
भूमिस्वामी
1.330
1.330
भूमिस्वामी 39/2
मिथुन पिता नाथूराम , दीपिका, प्रियंका पुत्री नाथूराम, सकुन्तला वेवा नाथूराम, सत्यम, शिवम पिता ऋषिराज, शिल्पी पुत्री ऋषिराज, राधाबाई वेवा ऋषिराज साकिन राहतगढ़
40
0.690
0.690
भूमिस्वामी
23
सेवाखातेदार 27
0.240
0.240 पूरन वल्द तिजई साकिन देह
सेवाखातेदार 35
0.570
0.570 24
2.800
2.800
31/2
भूमिस्वामी
मुहम्मद असलम, मुहम्मद अकरम पिता अब्दुल लतीफ साकिन राहतगढ़
25
1.600
1.600
भूमिस्वामी 31/3
मो. नजीर अहमद , सगीर अहमद पिता अनवर साकिन राहतगढ़
26
2.400
2.400
रईश, उमर, जाहिद पिता अब्बास साकिन राहतगढ़
31/4
भूमिस्वामी
27
0.200
0.200
भूमिस्वामी 31/5
अब्दुल रहमान पिता रमजानी साकिन देह
28
2.180
2.180
भूमिस्वामी 32
विनोद कुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़
29
1.870
1.870
भूमिस्वामी 33
कृष्णकुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़
43
0.750
0.750
भूमिस्वामी
30
34
2.470
2.470
भूमिस्वामी
संजय कुमार वल्द लक्ष्मीनारायण साकिन राहतगढ़
31
2.930
41
2.930
भूमिस्वामी
किशनलाल वल्द लक्ष्मीनारायण साकिन राहतगढ़
32
42
2.830
2.830
भूमिस्वगी
प्रदीप कुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़
33
0.050
0.050
भूमिस्वामी 45/1
मो. जमालउद्दीन वल्द सज्जाद हुसैन साकिन राहतगढ़
0.270
57/1
0.270
भूमिस्वामी
34
0.050
0.050
भूमिस्वामी
कमलाबाई वेवा मनमोहन साकिन खाताखंड़ी
45/2
भूमिस्वामी
0.270
0.270
57/3
35 नाथूराम वल्द हरीराम साकिन देह
1.190
1.190
50/1
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.780
0.780
54/1
36
भूमिस्वामी
1.180
1.180
50/2
तुलसीराम, बलराम वल्द बिहारी , प्रेमरानी उर्फ मुहरबाई वेवा बिहारी साकिन देह
भूमिस्वामी 54/2 0.790
0.790 37
1.160
1.160 बन्नेमिया वल्द अब्दुल हक साकिन राहतगढ़
भूमिस्वामी 51/1
38
भूमिस्वामी
1.32
51/2
1.320 अब्दुलवारी वल्द अब्दुलहक साकिन राहतगढ़
39 रामस्वरूप, विन्द्रावन, कमलकिशोर, रमेश , संजीव भूमिस्वामी
0.130 0.130
58/1
0.800
0.800
भूमिस्वामी 60
पिता बद्रीप्रसाद, विद्या , मुन्नी पुत्री बद्रीप्रसाद साकिन राहतगढ़ 6463 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
40
2.300 शाहजाद हुसेन वल्द कल्लूमियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी 59/1 1.210
41 फहीनमियां वल्द कल्लूमियां साकिन राहतगढ़
1.210
59/2
भूमिस्वामी
42 घासीराम वल्द वल्देव साकिन देह
61
1.400
1.400
भूमिस्वामी
43
62
0.660
0.660
भूमिस्वामी
नाथूराम, नारायण पिता हरीराम, कौशाबाई पुत्री हरीराम, तुलसीराम, बलराम, केशव पिता बिहारी , कपूरीबाई, प्रभा पुत्री बिहारी, मोहरबाई वेवा बिहारी साकिन देह
44 मुमताज बी पति रफीक साकिन राहतगढ़
0.23
भूमिस्वामी 64
0.230 45
भूमिस्वामी
0.320
0.320
65
वशीम मिया नाबालिग वल्द वली कल्लूमियां साकिन राहतगढ़
46 बलराम पिता तुलाराम साकिन देह
0.060
0.060
भूमिस्वामी 65/239
47 बलराम पिता तुलाराम साकिन देह
भूमिस्वामी 66
0.800
0.800 48 रोहित पिता कमलेश कुमार जैन साकिन राहतगढ़
0.450
भूमिस्वामी
0.450
67/1
49
0.450
तुलाराम वलद परषोत्तम साहू साकिन देह
भूमिस्वामी 67/2
50
0.620
0.350
भूमिस्वामी 69/1
मो. जमालउद्दीन वल्द सज्जाद हुसैन साकिन राहतगढ़
51 कमलाबाई देवा मनमोहन साकिन खाताखंड़ी
भूमिस्वामी
0.620
69/3
52
0.640
0.300
भूमिस्वामी 70/1
हरलाल, मुन्नालाल, बृजलाल, खेमचंद, मथुराप्रसाद, लक्ष्मन पिता मिहीलाल, प्रेमबाई वेवा मिहीलाल, संतो पुत्री साकिन करैया गूजर
53
0.260
भूमिस्वामी 70/2
राकेश नाबालिग वल्द तुलसीराम, हेमराज नाबालिग वल्द धनसींग, गोलू नाबालिग वल्द तखतसींग , करनसींग नाबालिग वल्द विजयसींग वली दादा भैयालाल साकिन देह
54 खेमचंद पिता प्यारेलाल साकिन देह
0.120
0.430
भूमिस्वामी 71/1
55 मुमताज बी पति रफीक साकिन राहतगढ़
0.430
भूमिस्वामी 71/2
योगः-
82
83.33 80.53 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6464
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 61 - अ- 82-16-17-14662 , मौजा बीकोरखुर्द, पट.ह.नं. - 29 , तहसील राहतगढ़ सागर, दिनांक 27 नवम्बर 2017
:: सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की बीकोरकलां जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम बीकोरकलां एवं बीकोरखुर्द की लगभग 170 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु
भूमि का विवरण
(1) (2)
सागर
1. जिला
: मालथौन
2. तहसील
:
3. ग्राम
बीकोरखुर्द
29
4. पट.ह.नं.-
: 3.94है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सरल क्र.
कुल रकवा (हेक्टयर में )
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
9 2
3
4
1
तिजैया पिता दमरू साकिन दरी
1
22
0.140
1.570
भूमिस्वामी
0.020
135 0.020
2
23
0.150
1.190
सीताराम पिता कुन्जी साकिन दरी
भूमिस्वामी
0.800
0.800
3 भैयालाल पिता सुजान यादव साकिन बीकोरकलां
140
भूमिस्वामी
4 अरजन, हरीराम पिता प्यारेलाल साकिन देह
0.830 0.830
141/1
भूमिस्वामी
5 देवीसिंह पिता गौरीशंकर साकिन सागर
141/2 0.810 0.200
भूमिस्वामी
1.620
2.320
भूमिस्वामी 143
6 धरमदास पिता बद्रीप्रसाद कलाबाई, जमनाबाई पुत्री बद्रीप्रसाद , रामदुलारी वेवा प्रेमदास साकिन देह
7
0.180
1.830
भूमिस्वामी 144
चाली, शिवराजसींग , हनमतसींग , चंदनसींग, राजेन्द्रसींग पिता रतनसींग , इमरती नाबालिग पुत्री रतनसींग वली भाई चाली, मोहनसींग, अमानसींग पिता हल्के साकिन देह
योगः-
3.94
9.37
08 किता
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला साग , प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा. जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 62- अ- 82-16-17-14659 मौजा बीकोरखुर्द, पट.ह.नं. - 28 , तहसील मालथौन
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है । परियोजना के निर्माण से ग्राम बीकोरकलां की लगभग 170 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1)
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम सरल क्र.
1
2
1 सुहागरानी पति मदुवा साकिन देह
बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु
सागर
मालथौन
बीकोरकलां
28
9.81है.
::अनुसूची-1::
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
भूमिका प्रकार
कुल रकवा (हेक्टयर में )
अर्जित रकवा (हेक्टयर में
)
3
4
5
6
7
शासकीय पट्टेदार
2 लक्ष्मन पिता मकुन्दे साकिन देह
26/8
1.000 1.000
शासकीय पट्टेदार
रामाधार पिता रामचरण साकिन देह
3
26/11 0.800 0.800
शासकीय पट्टेदार
4 सुरेन्द्र कुमार पिता रामकिशन साकिन देह
0.800
29/2
0.600
शासकीय पट्टेदार
राजकिशोरदास पिता गोपालदास साकिन देह 29/3 0.800 0.800
शासकीय पट्टेदार
5
करूणा देवी पति राजकिशोर साकिन देह
6
29/4 2.000 2.000
29/5 2.000
शासकीय पट्टेदार
प्यारेलाल पिता बारेसा साकिन देह
7
1.400
शासकीय पट्टेदार
29/9 0.500 0.500 6466
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
प्यारेलाल पिता बारेसा साकिन देह
7
शासकीय पट्टेदार
29/9 0.500 0.500 8 ब्रजभान पिता पूरन साकिन दह
शासकीय पट्टेदार
29/10 1.200 1.200 9
शासकीय पट्टेदार
29/14 0,800 0.600 लोटन पिता भन्ते, मायाबाई पिता भन्ते, सुमन्त्राबाई वेवा भन्ते साकिन देह
10 राजकुमार पिता भरोसे साकिन देह
29/15
शासकीय पट्टेदार
0.800 0.800 11
भूमिस्वामी
30
0.700 0.110 इन्द्रानी वेवा भरोसा, कलू, बालमुकुन्द, धथू, भालू पिता भरोसा, सूमबारी, दुरगाबाई पिता भरोसा साकिन देह
11
11.4 9.81 योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 6467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 72- अ-82-16-17-14664 मौजा प.ह.नं. - 55 , तहसील मालथौन
: सेवन जलाशय निर्माण कार्य हेतु
परियोजना का नाम
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की सेवन जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । परियोजना के निर्माण ग्राम सेवन की लगभग 140 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1)
(2) भूमि का विवरण
सागर
1. जिला
मालथौन
2. तहसील
सेवन
:
3. ग्राम
55
:
4. पट.ह.नं.-
5.93 है.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
सरल
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमिका प्रकार
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में
कुल रकवा (हेक्टयर में )
6
3
4
5
2
1
0.250
0.250
मेहरबान पिता पूरन साकिन देह
1
शासकीय 182 पट्टेदार
0.260 0.260
भूमिस्वामी 181
रामेश्वर पिता खिलान साकिन देह भूमिस्वामी
2
0.120 0.050
भूमिस्वामी 187
0.640 0.640
भूमिस्वामी 180
कोमल पिता कुन्दनलाल साकिन देह
3
0.100
0.190
भूमिस्वामी 185
बाबूलाल पिता पूरनसिंह साकिन देह
4
0.370
0.370
भूमिस्वामी 189
गौरीशंकर पिता शिवप्रसाद, कुसमबाई पिता शिवप्रसाद, हीरा , रामसिंह
5
0.080 0.080
भूमिस्वामी 190
पिता खिलान, द्रोपतीबाई, प्रीतम पिता रामेश्वर, गुम्दा देवा रामेश्वर, हीरा, रामसिंह पिता खिलान, द्रोपतीबाई पुत्री खिलान, मथुरा पिता पूरन, रामाधार , गोविन्द, मुन्शी पिता फुलू, सियाबाई पुत्री फुलू
0.180
0.180
191
भूमिस्वामी
6
पूरनसींग, नत्थीबाई पिता दमरू , वीरन पिता पन्ना सििकन देह रामसिंह , वीरा पिता खिलान, द्रोपती पुत्री खिलान, प्रीतम पिता रामेश्वर, गुर्दा वेवा रामेश्वर साकिन देह
0.100
0.100
भूमिस्वामी 192
नंदराम , रामसिंह, मनमोहन पिता खिलान सिंह , प्रीतम पिता रामेश्वर,
7
गुर्दा वेवा रामेश्वर साकिन देह
0.730 0.730
भूमिस्वामी 193
राजाराम पिता कुन्दनलाल साकिन देह
8
0.960
195/1 0.960
भूमिस्वामी
0.890
0.890
195/2
भूमिस्वामी
लक्ष्मन उर्फ लखमीचंद पिता कुन्दनलाल जैन साकिन देह
9
मोहत पिता नारायन सिंह साकिन देह
1.560 1.000
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
188 265
0.320
0.730
योगः-
14
7.06 5.93
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्मा श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री;'जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8 )-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम .की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पर्ण करेंगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6468
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना क प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 73 - अ- 82-16-17-14660 , मौजा नेतना, प.ह.नं. -60, तहसील मालथौन
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की नेतना जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम नेतना की लगभग 210 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
नेतना जलाशय निर्माण कार्य हेतु
(1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
सागर
1. जिला
मालथौन
2. तहसील
नेतना
3. ग्राम
60
4. पट.ह.नं.-
28.336 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
खसरा नंबर
सरल
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जितरकवा (हेक्टयर में )
कुल रकवा (हेक्टयर में )
क्र.
7
4
3
2
1
0.810
0.810
335
भूमिस्वामी
1
मलखान, रामलाल , जगदीश, देवकीनंदन पिता बुद्धा, फूलाबाई, शीलाबाई पुत्री बुद्धा, उद्दीबाई वेवा बुद्धा साकिन देह
0.600
0.600
336/1
भूमिस्वामी
राजाराम पिता अधराई साकिन देह
2
0.700
0.700
345/2
भूमिस्वामी
0.100
0.100
337/1
भूमिस्वामी
1.310
1.560
336/2
भूमिस्वामी
तुलसीराम पिता अधराई साकिन देह
3
0.020
0.020
332/1
भूमिस्वामी
0.100
337/2 0.100
भूमिस्वामी
1.300
1.300
333
भूमिस्वामी
4
0.040
0.040
334
पंचू, धनसींग पिता धनुवा , काशीबाई, रामबाई, हीराबाई पुत्री धनुवा, गौरीबाई वेवा धनुवा साकिन देह
भूमिस्वामी
1.640
1.640
338/1
भूमिस्वामी
5 दरयावसींग पिता टुण्डेसींग 6469 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
अनिल पिता शंकरलाल
भूमिस्वामी 338/2 0.220
0.220 6
भूमिस्वामी 344
0.310 0.310
343/2
भूमिस्वामी
0.100 0.100 7
343/1
भूमिस्वामी
0.630
0.630 रामरानी वेवा दरयावसींग, सिन्दूरसींग , कमलसींग वालिग , अमरसींग, अरविन्दसींग नाबालिग पालक पिता दरयावसींग वली माँ रामरानी वेवा दरयावसींग, रामलाल पिता दौलत साकिन देह
8 अनिल पिता शंकरलाल, पार्वती वेवा शंकरलाल साकिन देह भूमिस्वामी 345/1 1.200 1.200
भूमिस्वामी 346
0.040 0.040
भूमिस्वामी 347
0.050 0.050
भूमिस्वामी 348/1 0.020 0.020
415/1
भूमिस्वामी
0.080 0.060 9
348/2 0.010
भूमिस्वामी
0.010 राममिलन पिता भगवानसींग , सुशीलाबाई वेवा भगवान सिंह साकिन देह
कमलनाथ पिता दौलत साकिन देह
10
348/3
भूमिस्वामी
0.020 0.020
भूमिस्वामी 332/2 0.030 0.030
339
0.150 0.150
भूमिस्वामी
327
भूमिस्वामी
0.390 0.390 11 अनूपा पिता कच्छेदी , पंचू, धनसींग पिता धनुवा, काशीबाई, रामबाई, हीराबाई पुत्री धनुवा, गोरीबाई वेवा धनुवा साकिन देह
12 नारायण पिता अधराई साकिन देह
भूमिस्वामी 340
0.420
0.420
भूमिस्वामी 345/3
0.960
0.960
330
भूमिस्वामी
0.330 0.330 13 फूलसींग, शोभाराम, लालसींग , करनसींग पिता गोरा, बड़ीबिन्ना पुत्री गोरा, मझलीबहू देवा गोरा, भगवानदास , भैयालाल, कैलाश , छोटेभाई पिता भरोसा, बाबूलाल , शोभाराम, बालकदास पिता नन्हा, बड़ीबिन्ना, छोटीबिन्ना पुत्री नन्हा, जालम पिता कलुवा साकिन देह
329
भूमिस्वामी
0.060 0.060 14 माखन पिता बब्बू फूलाबाई, लक्ष्मीबाई, गिरिजाबाई वेवा बब्बू साकिन देह
113
0:110
भूमिस्वामी
0.110 15 मनोहरलाल पिता गजराजसींग साकिन देह
341
भूमिस्वामी
0.410 0.410
328
भूमिस्वामी
0.040
0.040
112
भूमिस्वामी
0.170
0.170 16 जाहरसींग , हरीसींग , लक्ष्मनसींग पिता रतन, कस्तूरीबाई, काशीबाई, गोपीबाई, रमकोबाई पुत्री रतन, खिलानसींग, मुन्ना, पंचमसींग वालक हनुमतसींग नाबालिग पिता रामदीन, पार्वतीबाई, हल्कीबाई, प्रेमबाई, गजलीबेन बालिग , नन्नीबेन, हल्कीबेन नाबालिग पिता रामदीन पालक माँ व खुद बड़ीबहू वेवा रामदीन, बारेलाल, बहादुर पिता खलकसींग, खुन्नी मु. बड़ीबहू वेवा खुन्नी साकिन देह
भूमिस्वामी
0.390
0.390 17 विष्णुसींग, वीरसींग , साहबसींग , रामसींग, रामरती, कमलाबाई, इमरतीबाई, अनीता पुत्री वीरसींग साकिन देह
18 सीताराम पिता बाबूसींग साकिन देह
111/2
भूमिस्वामी
0.760
0.760 19 शिवप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह
भूमिस्वामी 114/1 0.160 0.160 20 शिवप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह
322
1.080 1.080
भूमिस्वामी
321/1
भूमिस्वामी
0.170
0.320
321/2
0.180 [भाग 1 6470
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
114/2 0.180
भूमिस्वामी
ीिताराम पिता मोहनलाल साकिन देह
0.180 21
0.080
357/1
भूमिस्वामी
0.080
0.080 0.080
भूमिस्वामी 357/2
331/1 0.500 0.500
भूमिस्वामी
0.500
भूमिस्वामी 331/2
0.500
114/3 0.070 0.070
भूमिस्वामी
नर्मदा प्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह भूमिस्वामी
22
0.050
114/4
भूमिस्वामी
0.050
0.320
323
भूमिस्वामी
0.320
0.280
0.280
भूमिस्वामी 326
119/2 0.230
0.046
भूमिस्वामी
0.110
115
ईश्वरीप्रसाद पिता रामचरण साकिन देह
भूमिस्वामी
0.110 23
126
0.150
भूमिस्वामी
0.150
0.120 0.120
116/1
भूमिस्वामी
24
0.090
0.090
128/1
भूमिस्वामी
महेन्द्रसींग , अरविन्द्रसींग , कुसुमबाई, चन्द्राबाई, इन्द्राबाई, राजकुमारी पिता प्रतापसींग, सुमंत्राबाई वेवा प्रतापसींग, मुन्नीबाई वेवा देशराज , धरमसींग, अजयसींग पिता देशराजसींग , दीपशिखा , दीक्षा पिता देवीसींग , सुषमाबाई वेवा देवेन्द्र सींग
0.120 0.120
116/2
भूमिस्वामी
बहादुरसींग पिता गनपत, शांतिबाई पिता गनपत, बारीबहू
25
वेवा मंगलसींग साकिन देह
128/2 0.100 0.100
भूमिस्वामी
0.620
320
0.050
भूमिस्वामी
0.420
325
0.420
भूमिस्वामी
देवी, निरनसींग , चन्द्रभान, रोशन पिता बारेलाल साकिन देह
26
0.790
117
0.790
भूमिस्वामी
0.950
130
0.950
भूमिस्वामी
0.380
0.380
118
भूमिस्वामी
27 दिनेश, राजकुमार, जागेश्वर, चन्दाबाई, सरोजबाई पिता मुलू, रामकली वेवा मुलू साकिन देह
0.160
0.160
127
भूमिस्वामी
28 निरनसींग पिता बारेलाल साकिन देह
0.190
0.190
129
भूमिस्वामी
29 कौसाबाई वेवा हीरालाल , नारानसींग पिता अधराई साकिन देह
0.080
1.470
417
भूमिस्वामी
0.230
123
0.230
भूमिस्वामी
30 मंदिर श्री श्री 108 श्री देव रामचंद्रजी हाजा मुह. महेन्द्र सिंह प्रबंधक कलेक्टर सागर
0.390
0.390
122
भूमिस्वामी
31 शिवकेश पिता प्रेमनारायन साकिन देह
0.310 0.310
355
भूमिस्वामी
32 मिहीलाल पिता बिरजू साकिन देह
0.170
0.170
भूमिस्वामी 121
0.350
0.670
भूमिस्वामी 358
0.620
0.620
भूमिस्वामी 124
0.240
120/1 0.240
भूमिस्वामी
0.200
120/2 0.200
भूमिस्वामी
0.520
0.520
354
भूमिस्वामी
33 रघुनाथ पिता अधराई साकिन देह रघुनाथ
0.350 0.350
354/4
भूमिस्वामी
0.050
0.070
415/5
भूमिस्वामी 6471
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.570
0.570
350
भूमिस्वामी
हुल नाबालिग पिता पालक रामसींग साकिन देह
34
0.300
0.300
351
भूमिस्वामी
निरपत पिता फुलू, कोमल , घसीटी पुत्री फुलू साकिन देह
35
0.130
0.150
भूमिस्वामी 131
36 राकेश पिता मिहीलाल
0.230
0.270
भूमिस्वामी 352
37 गनेशसींग पिता रगवर साकिन देह
0.160
0.980
136/1
भूमिस्वामी
38 करूणेश पति राधेश्याम साकिन देह
0.210
0.710
353
भूमिस्वामी
39 लघुवा पिता प्यारेलाल , रामेश्वर, जगदीश माधव पिता पूरन, सविताबाई पुत्री पूरन , शांतिबाई वेवा पूरन साकिन देह
0.210 0.210
342/2
भूमिस्वामी
विश्वनाथ पिता रामप्रसाद
40
0.160
0.160
356/2
भूमिस्वामी
0.210
0.210
342/3
भूमिस्वामी
41 अशोक पिता रामप्रसाद
0.160
0.160
356/3
भूमिस्वामी
0.300
0.300
331/3
भूमिस्वामी
ग्याप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह
42
0.400
0.400
338/3
भूमिस्वामी
रामदेवी पति सुखसींग लोधी साकिन देह
43
0.210
0.210
125
भूमिस्वामी
44 जाहरसींग , हरिसींग , लक्ष्मनसींग पिता रतनसींग , काशीबाई, कस्तूरीबाई, गोपीबाई, रमकोबाई पुत्री रतनसींग , नन्हीबहू वेवा रतनसींग साकिन देह
0.260
0.260
324
भूमिस्वामी
45 जाहरसींग , हरीसींग , लक्ष्मनसींग पिता रतनसींग , सुक्कोबाई वेवा रतनसींग साकिन देह
0.210
0.210
342/1
भूमिस्वामी
46 कडोरी पिता रामप्रसाद
0.160
0.160
356/1
भूमिस्वामी
0.050
0.050
415/2
भूमिस्वामी
47 रामसेवक पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह
0.050
0.050
415/3
भूमिस्वामी
48 प्रभूदयाल पिता रामनाथ सकिन देह
0.050
0.050
415/4
भूमिस्वामी
89 32.500 28.336 49 भगतराम , इश्वरदीन, विश्वनाथ , राजेश पिता जमना प्रसाद, मझलीबहू उर्फ शीलाबाई वेवा जमना प्रसाद साकिन देह योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6472
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2017 क्र. 20- अ - 82-16-17-15086 मौजा हफसिली, प.ह.नं. -48, तहसील सागर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP/RIV/ 20088 / 2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1)
कड़ान मध्यम परियोजना
सागर
(2) भूमि का विवरण जिला
1. तहसील
सागर
हफसिली
2. ग्राम
3. पट.ह.नं.-
48
28.12 है.
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :
:: अनुसूची-1 ::
क्र. नाम भूमि स्वामी/ पिता पति का नाम निवास
स्वामित्व का
प्रकार
खसरा नं.
भूमि का प्रकार
कुल रकवा हे.में क्षेत्रफल अर्जित भूमि (रकवा हे.में) 1
2
4
5
3
6
7 1
2/1
0.21
0.21 सीताराम पिता प्यारेलाल
भूमिस्वामी
2
2/2
0.40 0.40 राजेश पिता सीताराम
भूमिस्वामी
12/4
0.10 0.10
3
1.13 1.13 3 रेवती पत्नि रामेश्वर प्रसाद
भूमिस्वामी
4
0.45 0.45 4 राधेश्याम पिता प्यारेलाल
भूमिस्वामी
0.06
10/1
0.06
0.52
5/1
0.52 5 शेरसिंह बल्द कन्हैयालाल
भूमिस्वामी
5/2
0.20 0.20
भूमिस्वामी
6 | शिब्बू, शेरसिंह पिता कन्हैयालाल
0.2
5/3
0.2
भूमिस्वामी
7 मुन्नालाल ,राजेन्द्र बा.तोताराम , हल्केभाई ना.बा.पिता बद्रीप्रसाद पा.मा.खुद गुलाबबाई बेबा बद्रीप्रसाद
0.35 0.35 8 रामेश्वर , शेरसींग पिता कन्हैयालाल
भूमिस्वामी 5/4
0.1
0.1
भूमिस्वामी 5/5
9 राजेश , सुरेश, रामस्वरूप पिता सीताराम
0.68 0.68
भूमिस्वामी 5/6
10| अजुद्दी बल्द प्यारेलाल 6473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
11 दिनेश कुमार अजुद्दी
12 राजकुमार बल्द रामजी
13 शिब्बू, रामेश्वर, रामजी,ठाकुरदास, भगवानदास, शेरसींग , आशाराम पिता कन्हैयालाल, मुन्ना, राजेन्द्र, तोताराम, हल्केभाई , पिता बद्रीप्रसाद सा. डेह भूमि स्वामी गुलाबरानी बेबा बद्रीप्रसाद दिवारी हल्की पुत्री बद्रीप्रसाद सपना अरचो नीतू नावा. पुत्री हरीदास पालक मां व खुद चितोरा बारी बेबा हरीदास अभय नावा. पिता रामस्वरूप निकीता मुन्नी नावा. पुत्री रामस्वरूप पालक मां व खुद कमलेशरानी बेबा रामस्वरूप , शांतिबाई बेबा कन्हैयालाल , मालती पुत्री कन्हैयालाल 14 दिनेश कुमार अजुद्दी , अजुद्दी बल्द प्यारेलाल
15 टीकाराम , रामकिशन, मनमोहन , हल्केबाबू, सुनील, धनप्रसाद, राजा पिता परषोत्तम , सीमाबाई, पूनाबाई पुत्री परषोत्तम 16 पदम पिता कपूरचंद जैन
17 जाहरसिंह पिता शिवराजसिंह
18 प्रेमबाई जोजे भगवानदास
19 मंजूलता पत्नि विमलकुमार, आशीष पिता विमलकुमार
20 ओमप्रकाश, राजेश, प्रकाश पिता हरीशचंद 21 अवधेश कुमार पिता सत्यानंद
22 | विमल कुमार पिता मुलायमचंद
23 बृजराज पिता दयाशंकर यादव
24 महेश , अशोक , सुदामा पिता ठाकुरदास 25 बैजन्ती पत्नि लोकमन खटीक
26 बैजन्ती पत्नि लोकमन खटीक
27 हंसराज भाई पिता भाणजी भाई पटैल 28| रावरानी बेबा ठाकुरदास, महेश, अशोक सुदामा
0.87
8/1
0.87
भूमिस्वामी
5/7 0.32 0.32
भूमिस्वामी
12/1
0.5
0.5
5/8
0.05 0.05
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
6
0.4
0.4
भूमिस्वामी
6/181 0.31 0.31
7
0.4
0.4
भूमिस्वामी
0.44 0.44
12/182
0.32 0.32
भूमिस्वामी 8/2
8/3
0.36
0.36
9
0.1
0.1
10/3
0.21 0.21
11/2 0.01
0.01
10/2
0.08 0.08
भूमिस्वामी
12/2
0.21
0.21
0.25 0.25
भूमिस्वामी
12/3 0.01
0.01
भूमिस्वामी
14/1 2.63 2.63
14/2 0.20 0.20
भूमिस्वामी
0.97 0.60
भूमिस्वामी 15
2.84 0.05
भूमिस्वामी 21
22/1
0.20 0.20
भूमिस्वामी
22/2
0.20
0.20
भूमिस्वामी
22/3
1.24 0.64
भूमिस्वामी
23/2
0.26 0.03
भूमिस्वामी
28/3 0.07 0.04
29/3 0.13 0.13
27/1 0.21 0.12
भूमिस्वामी
27/2 0.22 0.14
28/2 0.36 0.29
29/2
0.32 0.32
32/1
0.32 0.32
32/3 0.17 0.17
33/1 0.19 0.19
33/4 0.21 0.21
34/1
0.14 0.14
28/1
0.03 0.03
भूमिस्वामी [भाग 1 6474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
29/1
0.47 0.47
पिता ठाकुरदास रामवती पुत्री ठाकुरदास
भूमिस्वामी
30
0.78 0.78
29 कडोरीलाल पिता मौजीलाल
0.31 0.31
भूमिस्वामी 31/1
0.49 0.49
भूमिस्वामी 31/2
30 तनुजा पत्नि आनंदकुमार
32/2 0.10 0.10
31 लक्ष्मी पत्नि मनोहरलाल
भूमिस्वामी
33/2 0.14 0.14
0.37 0.37
32 रमाकांत पिता कुंजबिहारी
भूमिस्वामी
33
35
1.78 1.44
भूमिस्वामी
जीवनलाल, राजू पिस. परताप , रामकली देवी, मीना, पुत्रियों परताप , सुहारानी बेबा परताप
36
34 हरिराम प्रेमनारायण पिता मनमोहन
1.49 1.40
भूमिस्वामी
40
35 राकेश पिता नवलकिशोर पटैल
1.3
0.02
भूमिस्वामी
43
1.3
0.18
भूमिस्वामी
36 महेश कुमार अशोक कुमार पिता ठाकुरदास
44
0.04
0.33
37 बलराम पिता भगवानदास
भूमिस्वामी
46
1.61 0.03
भूमिस्वामी
38 सुभाष पिता रामचरण
50
5.53
3.22
कन्हैयालाल पिता जमनाप्रसाद
39
भूमिस्वामी
52
1.4
1.4
53
1.3
5.53
सुहागरानी पति कन्हैयालाल
40
भूमिस्वामी
41
58/1
1.75 0.2
भूमिस्वामी
कांशीराम , महेन्द्र पिस.चंदनसींग कुसुम क्रांति पुत्रियां चंदनसींग
58/2 1.35 0.1
42
भूमिस्वामी
61/2 0.4 0.02
खेमाबाई बेबा कुंदनलाल, गोपालप्रसाद, जयराम , राजेन्द्र प्रसाद पिता कुंदनलाल, द्रोपती, पार्वती, मालती, प्रेमबाई , भगवती पुत्री कुंदनलाल
43
61/3
2.23 0:09
भूमिस्वामी
नवलकिशोर, बैजनाथ, हरप्रसाद, पुरुषोत्तम, प्रीतम, प्रेमनारायण पिता प्यारेलाल
61/4
0.56 0.03
44
भूमिस्वामी
नंदकिशोर पिता मनसुख बगैरह
45
64
0.63 0.03
भूमिस्वामी
लक्षमन बैजनाथ पिता मुन्नालाल , राधा, शीला, सुशीला, गायंत्री, उत्तरा पुत्री मुन्नूलाल , खेतसींग, नैमसींग , इमरतसींग शिवदयाल , लखन पिता दमरू, पार्वतीबाई, सियाबाई, लक्ष्मीबाई, भागबाई पुत्री दमरू, कुंदन, शिवचरन, जगन्नाथ पिता खिलान , केशनबाई , ललिताबाई, लीलाबाई, पुत्री खिलान
65
0.48 0.07
46 रघुवर बलद पंचे
भूमिस्वामी
28.12
योग- 46 किता 50.48
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29.09. 2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 03/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य 6475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम, की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
, तहसील सागर
क्र. 21 - अ-82-16-17-15087 ग्राम सिलेरा , प.ह.नं. - 48
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP /RIV/20088 /2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
कड़ान मध्यम परियोजना
परियोजना का नाम
(1)
सागर
(2) भूमि का विवरण जिला
सागर
1. तहसील
सिलेरा
2. ग्राम
48
3. पट.ह.नं.-
:
13.26 है .
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
नं. खसरा
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हे .में
अर्जित भूमि (रकवा हे.में) 2
7 1
5
6
4
3
1
0.10
1.91
59
भूमिस्वामी
मुलु, शंकर पिता लछमनिया गनेशीबाई, रम्मोबाई, नन्नीबाई पुत्री लछमनिया वसियावारी भूमि स्वामी उर्फ कौसाबाई बेबा लछमनिया हुकम हरीशचंद रूपसींग , जीवन, नंदराम बल्द भगोली, बेटी बाई , हल्ली, गंगा पुत्री भगोली महरानी बेबा भगोली पता सा. देह भूमि स्वामी रामवती सीमा उर्मिला त्रिवेदी खुशबू पुत्री नरान कमलरानी बेबा नरान निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.20
1.20
2
भूमिस्वामी 78/1
मीरा पत्नि अरूण कुमार
1.25 1.25
भूमिस्वामी 78/2
3 चंदन पिता रामकुमार
1.13 0.72 4 बद्रीप्रसाद पिता उदयचंद्र
भूमिस्वामी 72/1
2.69 0.69
73
भूमिस्वामी
5 माखनलाल, हरीलाल , प्रकाश , माधव , राजा पिता शंरसींग , मीना पुत्री शंकरसींग , पार्वतीबाई बेबा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6476
शंकरसींग
0.62
2.55
भूमिस्वामी 74
गोपीबाई उर्फ कृष्णारानी पुत्री हजारी 6 हरीराम कुंवरसींग पिता हजारी , ताराबाई , नरबदबाई
1.60
1.60
7 भगवानदास पिता चतरा
भूमिस्वामी 75
76
1.96 1.96 8 हरिराम, कुंवरसींग पिता हजारी
भूमिस्वामी
0.87
80
0.92
82
0.80
9.10
9 गौ सेवा संघ , सागर
भूमिस्वामी
1.22 0.45
भूमिस्वामी 79
10 बाबूस लाम अफसर पिता गफूर
11
0.18
117
0.49
भूमिस्वामी
शिवराज, गजराज, जुगलकिशोर, मनोहर पिता गोपीलाल, कमलाबाई पुत्री गोपीलाल, शारदाबाई बेबा गोपीलाल
0.20
0.20
118
भूमिस्वामी
12 यूनिस पिता सिराज पता सा. भगतसिंह वार्ड सागर
0.08 0.08
119
13
भूमिस्वामी
121
0.37 0.37 मुकेश , नारान बल्द रामकिशन शीलरानी बेबा रामकिशन
120
1.08 0.37
भूमिस्वामी
14 छोटेलाल पिता सूरतसींग
0.60
1.14
15
122/1
भूमिस्वामी
गंगाराम, बबलू, हेमराज बल्द प्रताप , शकुनबाई गुड्डी पुत्री प्रताप
16
0.60
122/2 1.14
भूमिस्वामी
बद्रीप्रसाद, बबलू रामदास पिता कुंदनलाल आशाबाई , द्रोपतीबाई मालतीबाई पुत्री कुन्दनलाल
0.60
122/5 1.20
भूमिस्वामी
17 मनोज , केशव सतीष कपिल उर्फ छोटू, पिस शालकराम मीना सीमा पुत्रियाँ शालकराम आशा बेबा शालकराम बाबूलाल लल्लू पिता रतनसींग उमेश गोलू नाबा. पिता राजाराम पा. मॉ व खुद मझलीबहू बेबा राजाराम भूमिस्वामी मुन्नी सुमित्रा जिन्तो पुत्री रतन
13.26
योग-
17किता 31.23
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 6477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 22- अ- 82-16-17-15088 मौजा बेरखेरी खुर्द, प.ह.नं. -48 , तहसील सागर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/ 20088/2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारः 6/2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिय सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
कड़ान मध्यम परियोजना
(1) परियोजना का नाम
सागर
भूगि का विवरण जिला
(2)
सागर
1.तहसील
बेरखेरी खुर्द
2. ग्राम
48
3. पट.ह.नं.-
7.34 है.
:
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
रा
भूमि का प्रकार
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में
भूमि अर्जित (रकवा हे.में)
7
6
4
5
3
2
0.34
0.15
60/2
भूमिस्वामी
1 कमल कुमार बल्द सुंदरलाल जैन
0.10
0.23
61/1
भूमिस्वामी
2 दिनेश पिता मदनलाल पटेल
0.08
0.10
भूमिस्वामी 61/2
कुन्दनलाल पिता पूरनलाल
0.85
0.76
62
भूमिस्वामी
4 शैलेष कुमार पिता रामशंकर
भूमिस्वामी
0.04
63
0.10
गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुंशीलाल , मनोहर, राजाराम बल्द ना.बा. परसराम पिता मूलचंद, लीलाबाई, मीनाबाई, बतीबाई, ममताबाई,
गुड्डी पुत्री मूलचंद
0.08
0.06
भूमिस्वामी 64
मन्नूपिता मूलचंद
0.06
0.08
65
7
भूमिस्वामी
राजू पिता मूलचंद
67
0.36
0.35
भूमिस्वामी
8 कोसाबाई, बड़ीबाई पुत्री गोर्वधन सेवक [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6478
झल्लू ब्रजेश पिता वृन्दावन, रामप्यारी अनीता चंद्रबती पुत्री वृन्दावन प्रेमरानी बेबा विन्द्रावनगम पिता गोवर्धन बबलू हेमराज पिता प्रताप
0.23
0.23
68
भूमिस्वामी
अंजू पत्नि सुनील कुमार
74
0.39
0.39
69
0.08
0.08
भूमिस्वामी
पार्वती पुत्री हरीराम
10
भूमिस्वामी
70
0.08
0.08
माखन हीरालाल प्रकाश माधव राजा पिता !! शंकरसींग मीना पुत्री शंकरसींग पार्वती बेबा शंकरसींग
0.12
0.03
भूमिस्वामी 77
मु. शरीफ मु.इस्लाम बल्द ताज मुहम्मद
12
0.01
0.01
78/1
भूमिस्वामी
13 मु.रईस पिता मु . शरीफ
भूमिस्वामी
0.03
0.09
78/2
14
मु.रईस पिता मु. शरीफ मु.शरीफ मु. इसलाम बल्द ताज मुहम्मद
0.25
0.25
81/1
iS लक्ष्मीनारायण , मदन पिता हल्के
भूमिस्वामी
0.1
0.1
81/2
भूमिस्वामी
अतुल कुमार पिता मुन्नालाल
16
0.44
0.44
भूमिस्वामी 82
17 श्रीराम , हरगोविन्द पिता नन्हेलाल
0.73
0.73
भूमिस्वामी 83
0.2
85
0.2
18
0.07
79/1
0.10
अमृतलाल शेरसिंह दीनदयाल बाबू राजाभैया पिता नत्थूसिंह शिवरानी बेबा नत्थसिंह
भूमिस्वामी
84
1.62 1.62
119
तुलसीराम , श्रीराम , हरगोविन्द पिता नन्हेभाई
0.72 0.72
भूमिस्वामी 86
20
0.01
78/3 0.01
जितेन्द्र बा. महेश , राजकुमारी , मालती ना. बा.पिता प्रभू बलि जितेन्द्र पिता प्रभू
0.73
0.73
21 गंगाराम पिता प्रताप यादव
भूमिस्वामी 87
79/2
0.02
0.02
22 धनीराम पिता मोहनसींग घोषी
भूमिस्वामी
8.06
7.34
22किता
Total
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है को द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (१ )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 का उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी. राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 6479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के धकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं लेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूभि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 24- अ-82-17-18 मौजा ग्राम इकवना बसौना, प.ह.नं. - 27 , तहसील सागर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: कड़ान मध्यम परियोजना
परियोजना का नाम
सागर
भूमि का विवरण जिला
सागर
1. तहसील
इकपना बसौना
2. ग्राम
27
3. पट.ह.नं.-
128.64 है.
:
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
क्र०
भूमि का प्रकार नाम भूमि स्वामी/ पिता पति का नाम निवास
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में
अर्जित भूमि (रकवा हे.मे)
7
4
6
3
5
2
1
0.65
1.12
भूमिस्वामी 348
हरीराम पिता रामप्रसाद
1
0.57
347/1 0.60
भूमिस्वामी
756/2 0.25 0.25
भूमिस्वामी
757/1 0.38 0.38
भूमिस्वामी
0.54
0.80
349
2
भूमिस्वामी
मोती जलयराम पिता कुन्जी
भूमिस्वामी
3
1.83 0.09
361
गोविन्द वल्द प्रेमनारायण रामप्रकाश , लखन नीलेश , मनोज, रामाधर पिता गोविन्द, सुलेखा पिता गोविन्द, राधारानी बेबा गोविन्द, राहुल पिता जगदीश, गुडिया पिता जगदीश मुजुलता बेबा जगदीश
0.19
1.40
4
भूमिस्वामी 362
शीला पति नारायण सिंह
0.28
0.29
5
भूमिस्वामी 364
भरत पिता नारानसींग
0.22365
0.15
6
भूमिस्वामी
नारान बल्द परमानंद
0.22 0.10
भूमिस्वामी 366 6480
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
7 रविकान्त बल्द हरीराम
8 लखनलाल पिता गोविन्दी प्रसाद
9 रामप्रकाश वल्द गोविन्द प्रसाद
10 मनोज कुमार वल्द गोविन्द प्रसाद
11 रामाधार वल्द गोविन्द प्रसाद
12 बृजेशकुमार वल्द गोविन्द प्रसाद
13 श्रीदवे गोरीशंकर मंदिर , कमेटी अध्यक्ष राजाराम पिता शिवहरि, बलराम पिता रामचरन सोहन पिता मनसुख, दामोदर पिता रामलाल, मूरत पिता छोटेलाल , वीरसींग पिता चेतू सा .देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पुजारी चंद्रभान पिता रमेश
14 चुन्नीलाल पिता रामप्रसाद
रामलाल वल्द चेतु
15
16 मोहन पिता वीरन
16 भीकम बल्द प्रभू
18 माखन, गंधर्व पिता खेतसींग गुलाबबाई, गुड्डीबाई पुत्री खेतसींग
19 कैलाश बल्द बाबूलाल वलि माँ इन्द्ररानी वेबा बाबूलाल
20 सुखलाल बल्द भैयालाल
21 भगवती पति महराज सिंह
22 महाराज वल्द चेनसींग
23 मंसाराम, गोपाल, शालकराम, रामविशाल पिता भावसींग राधारानी बेबा भावसींग
24 गोपाल पिता भावसीग
शालिगराम पिता भावसींग
25
26 अमर, माखन, सद्वदोवती, श्यानी पिता उमेद, गुलाबबाई, बेवा उमेद
27 बृजकिशोर पिता भवानी प्रसाद
28 भगवानसिंह, रूपसिंह वल्द मोहन, जयराम, माखनसिंह , ना.वा. वल्द वलि. गजराजसिंह 29 प्रकश वल्द रघुवीर सिंह
30 मंसाराम पिता भावसींग
31 गोरेलाल पिता रामलाल
0.25
0.28
377
भूमिस्वामी
0.09
0.29
भूमिस्वामी 378
0.53
1.14
470
भूमिस्वामी
0.07
0.60
भूमिस्वामी 832
1.09
1.10
भूमिस्वामी 471
0.65
472 1.10
भूमिस्वामी
0.40
0.40
भूमिस्वामी 849
0.60
0.60
862
भूमिस्वामी
0.19
1.10
474
भूमिस्वामी
0.53
1.10
475
भूमिस्वामी
0.26 0.26
भूमिस्वामी 480
1.00
1.27
भूमिस्वामी 700
भूमिस्वामी
0.50
0.50
702
0.25
0.37
481
भूमिस्वामी
0.54
0.54
482
भूमिस्वामी
1.56
1.56
719
भूमिस्वामी
0.04
0.04
629/2
भूमिस्वामी
0.04 0.04
630/2
भूमिस्वामी
0.80
0.80
708/2
भूमिस्वामी
0.40
0.40
710/2
भूमिस्वामी
0.62
0.72
614
भूमिस्वामी
0.80
0.80
784
भूमिस्वामी
0.42
0.42
813
भूमिस्वामी
0.8
0.8
615
भूमिस्वामी
0.80
0.80
भूमिस्वामी 616
भूमिस्वामी
0.35
0.85
624
भूमिस्वामी
0.80
0.80
625
0.02
626 0.60
भूमिस्वामी
0.05
0.23
627
भूमिस्वामी
0.80
0.80
631
भूमिस्वामी
1.07
632 1.07
भूमिस्वामी
0.24
0.24
633
भूमिस्वामी
0.06
638 0.06
भूमिस्वामी
0.055
0.4
634
भूमिस्वामी
635 0.28 0.084
भूमिस्वामी.
0.13
0.13
636
भूमिस्वामी
0.30
0.11
640
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.62
0.62
693
0.40
694 0.40
भूमिस्वामी
0.58
1.15
695
भूमिस्वामी
0.05
0.50
698/3
भूमिस्वामी
0.40
0.40
701
भूमिस्वामी
1.06
705
1.21
भूमिस्वामी
0.80
0.80
भूमिस्वामी 707 6481
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
1.98
1.98
709
भूमिस्वामी
नत्थू वल्द फलादी
32
2.00 2.00
भूमिस्वामी 712
रामसहाय पिता चुन्नीलाल
33
0.40
0.40
754
भूमिस्वामी
0.60 0.60
भूमिस्वामी 755
0.60 0.60
792
भूमिस्वामी
0.80
0.80
711/2
भूमिस्वामी
0.20
0.20
790/2
भूमिस्वामी
0.83
0.83
713
भूमिस्वामी
रामप्रसाद पिता अजुधी बृजरानी पति रामप्रसाद
34
0.25
0.25
714
भूमिस्वामी
0.83 0.83
भूमिस्वामी 715
0.78 0.78
716
भूमिस्वामी
0.60
0.60
717
भूमिस्वामी
0.65
0.65
718
भूमिस्वामी
0.28
0.28
774
भूमिस्वामी
1.21
1.21
भूमिस्वामी 720
35 रामाधार वल्द गंगाराम
1.74
1.74
भूमिस्वामी 721
36 राजकुमार बल्द प्रतापसिंह
0.60
0.60
भूमिस्वामी 802
0.60
0.60
भूमिस्वामी. 803
0.81
0.81
भूमिस्वामी 703/1
37
0.32
0.35
704/1
भूमिस्वामी
प्रभु प्यारेलाल अमरसींग , बालचंद , धनसींग पिता मजबूत सींग , चंदा सिया, कुसुम पुत्री मजबूतसींग
2.37
2.37
722
भूमिस्वामी
0.80
745 0.80
भूमिस्वामी
0.91
723 0.91
भूमिस्वामी
38 वीरसिंह वल्द रामसिंह
0.61
725 0.61
भूमिस्वामी
1.21
1.21
724
भूमिस्वामी
39 हरगोविन्द वल्द छोटेलाल
0.62
0.62
726
भूमिस्वामी
40 वीरसिंह पिता रामसिंह राजरानी बेबा रामसिंह
0.50
0.50
भूमिस्वामी 731
0.40
0.40
72
भूमिस्वामी
41 दुर्जन वल्द मुल्लू
0.142
0.40
भूमिस्वामी 730
42 घसीटीबाई वेवा बल्ले
0.58 0.17
भूमिस्वामी 732
43 भागीरथ वल्द रामलाल
0.60
0.37
733
भूमिस्वामी
44 दरऊ वल्द लज्जू
1.00
1.00
734
भूमिस्वामी
हुकुम वल्द लक्ष्मी
45
0.60
0.60
735
भूमिस्वामी
46 मकुन्दी वल्द हीरालाल
0.80
0.80
736
भूमिस्वामी
47 गोरेलाल पिता भागीरथ
0.78 0.78
737
भूमिस्वामी
48 फुल्लू वल्द नंनाई
0.20
0.20
738
भूमिस्वामी
49 शालकराम वल्द वलि रामदीन
0.60
0.60
739
भूमिस्वामी
त्रिवेणी वल्द रामसिंह
50
भूमिस्वामी
51
0.60
0.60
740
मोहन, रामकिशोर पिता दौलतवली मां संतोषरानी वेवा दौलत
0.44
0.44
भूमिस्वामी 741
52 काशीराम सविता पि.गनेश मुन्नीबाई बेवा गनेश
0.65
742 0.65
भूमिस्वामी
53 हीराबाई पत्नि नन्नाई
0.77
0.77
743
भूमिस्वामी
54 शालकराम पिता नन्नाई
0.82
0.82
744
भूमिस्वामी
55 हरगोविन्द वल्द छोटेलाल
0.80 0.80
746
भूमिस्वामी
प्यारेलाल वल्द मजबूत सिंह
56
0.80
0.80
747
भूमिस्वामी'
0.60
0.60
750
भूमिस्वामी
रामविशाल पिता शिवहरी
57 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6482
0.60
0.60
भूमिस्वामी 764
0.60
0.60
भूमिस्वामी 765
0.40
0.40
845
भूमिस्वामी
0.60
0.60
751
भूमिस्वामी
मोहनबाई पत्नि कुन्दन
58
0.60
0.60
753
भूमिस्वामी
0.60
0.60
752
भूमिस्वामी
शांतिबाई पत्नि कुन्दन
59
0.60
0.60
भूमिस्वामी 758
गोदन पिता चैनसींग
60
0.40
0.40
759
भूमिस्वामी
0.60
0.60
भूमिस्वामी 787
0.66
0.66
710/1
भूमिस्वामी
0.50
0.50
711/3
भूमिस्वामी
0.35
0.35
756/1
भूमिस्वामी
0.03
0.03
780/2
भूमिस्वामी.
0.12
0.12
782/2
भूमिस्वामी
0.70
0.70
783/1
भूमिस्वामी
0.90
0.90
783/2
भूमिस्वामी
0.40
0.40
760
भूमिस्वामी
हीराबाई पति परषोत्तम
61
0.60
0.60
भूमिस्वामी 766
0.60
0.60
भूमिस्वामी 768
0.60
0.60
भूमिस्वामी 761
आशाबाई पत्नि द्वारकाप्रसाद
62
0.60
0.60
भूमिस्वामी 762
63 हरप्रसाद वल्द हल्कू
0.60
0.60
763
भूमिस्वामी
दामोदर वल्द रामप्रसाद
64
0.60
0.60
769
भूमिस्वामी
0.22
0.22
757/2
भूमिस्वामी
0.38
767 0.38
भूमिस्वामी
परषोत्तम पि. घूमन सींग
65
1.20
1.20
770
भूमिस्वामी
सुशील कुमार वल्द कमलाप्रसाद
66
0.80 67
0.8
भूमिस्वामी 771
अमान वा. हीरालाल, भगोनी, गनेश , ना.वा. पिता कन्छेदी वलि पानबाइ पुत्री हीराबाई
0.60
0.60
772
भूमिस्वामी
रगवर रमेश पिता कन्छेदी
68
0.80
0.80
773
भूमिस्वामी
मुह. सादिक रहीस , खान पिता खुर्शीद
69
0.80
0.80
775
भूमिस्वामी
छोटेलाल पिता शिवप्रसाद
70
0.80
0.80
776
भूमिस्वामी
कीरत वल्द भूरे
71
0.30
0.30
796/2
भूमिस्वामी
0.80
0.80
777
भूमिस्वामी
दुरई वल्द मंगल
72
0.80
0.80
778
भूमिस्वामी
73 कुन्दन वल्द बुद्धे
0.400
0.400
781
भूमिस्वामी
74 सुहागरानी वेवा चेतु
1.00
1.00
780/1
भूमिस्वामी
0.60
0.60
786
भूमिस्वामी
75 रघुवीर वल्द चेतु
0.60
0.60
788
भूमिस्वामी
76 सुमेरसिंह वल्द चेतु
0.60
0.60
789
भूमिस्वामी
77 काशीराम वल्द चेतु
0.60
0.60791
भूमिस्वामी
78 कल्याण पिता मंगलसींग
1.20
1.20
793
भूमिस्वामी
79 मुल्ला उर्फ मूलचंद वल्द भैयालाल
0.60
0.60
794
भूमिस्वामी
रमेश कुमार वल्द प्रेमनारायण
80
0.60
0.6
795
भूमिस्वामी
81 बेनीबाई पति भगतसींग
0.60
0.60
भूमिस्वामी 801
0.30
0.30
796/1
भूमिस्वामी
0.60
0.60
797
भूमिस्वामी
82 पल्टू भूपत पिता छोटेलाल
0.60
0.60
798
भूमिस्वामी
83 काशीराम पिता शिवचरण
0.60
0.60
भूमिस्वामी 799
रामपाल वालक श्याम नावा. वल्द भगतसींग , वलि
84
Ru 6483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
वेनीबाई वेवा, भगतसिंह,
85 गीताबाई पति हरिशंकर
दामोदर वल्द रामलाल
86
87 बिहारी वल्द रज्जू
88 शिवलाल बल्द गनेश
उमारानी / वीरसींग
89
गोविन्द वल्द दामोदर
90
पंकोणी वल्द मढू
91
92 हीरा वल्द सेतु
93 कलू पिता नन्हाई
गुमान वल्द गोदन
94
95 लक्ष्मी वेवा प्यारा, कमलेश पिता प्यारा, शुभम, सोनम, 3 दीपक,नावा. पिता वीरन वलिमाँ कौशल्या बेवा वीरन
96 राजाराम पिता शिवहरि
कृष्णकांत वल्द शिवहरी
97
98 शुभम पिता संतोष
राजाराम पिता हरप्रसाद
99
नवल किशोर पिता शिवहरि
100
राजकुमार वल्द रामप्रसाद
101
इमरत वल्द चेतु सौर
102
103 कमला बाई पिता घूमन सौर
जगदीश प्रसाद बल्द दामोदर
104
शालकराम , नेतराम, महेश, नंदे पिता रामदीन 105
सोमनाथ वल्द राजाराम
106
107 भगोनी वल्द उमराव
कनई वल्द रघुवीर
108
गोपाल वल्द शिवचरन
109
हुकुम वल्द शिवचरन
110
देवीसींग वल्द रघुवीर
111
विजय कुमार पिता शिवचरण
112
महेशकुमार बल्द कमलाप्रसाद
113
दिनेश कुमार बल्द कमलाप्रसाद
114
राजेश कुमार बल्द कमलाप्रसाद
115
काशीराम सविता पिता गनेश मुन्नीबाई बेवा गनेश
116
सुखवती पति हरीराम
117
अनिता पत्नि राजाराम
118
प्रहलादसींग पिता गोमनसींग
119
भगोली पिता पिरू
120
जगन पिता हल्कू
121
122 घसीटीबाई वेवा बल्ले कुँवर बाई ना. बा.पुत्री बल्ले बलि घसीटी
0.50
0.50
भूमिस्वामी 800
0.60
0.60
भूमिस्वामी 804
0.60
0.60
805
भूमिस्वामी
0.60
0.60
भूमिस्वामी 806
0.60
0.6
807
भूमिस्वामी
0.60
0.6
808
भूमिस्वामी
0.60
0.60
809
भूमिस्वामी
0.80
0.80
811
भूमिस्वामी
0.81
0.81
812
भूमिस्वामी
0.81
0.81
814
भूमिस्वामी
0.81
0.81
815
भूमिस्वामी
0.81
0.81
816
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.81
0.81
818
0.60
0.60
भूमिस्वामी 819
0.60
0.60
भूमिस्वामी 822
0.60
0.60
823
भूमिस्वामी
0.40
0.40
820
भूमिस्वामी
0.80 0.80
821
भूमिस्वामी
0.60
0.60
827
भूमिस्वामी
0.60
0.60
824
भूमिस्वामी
0.40
0.40
825
भूमिस्वामी
0.76
0.76
630/1
भूमिस्वामी
0.60
0.60
826
भूमिस्वामी
0.40
0.40
836
भूमिस्वामी
0.40
0.40
837
भूमिस्वामी
0.17
0.31
839
भूमिस्वामी
0.40
842 0.40
भूमिस्वामी
1.87
1.5
841/2
भूमिस्वामी
1.61
844 1.61
भूमिस्वामी
0.40
846 0.40
भूमिस्वामी
0.40
847 0.40
भूमिस्वामी
0.40
848
0.40
भूमिस्वामी
0.40
0.40
भूमिस्वामी 851
0.40
0.40
852
भूमिस्वामी
0.60
0.60
853
भूमिस्वामी
0.35
0.35
854
भूमिस्वामी
0.80
2.60
457/3
भूमिस्वामी
0.55
0.55
469/1
भूमिस्वामी
0.55
0.55
469/2
भूमिस्वामी
0.02
0.02
628/1
भूमिस्वामी
0.25
0.40
628/2
भूमिस्वामी
0.76
0.54
629/1
भूमिस्वामी
0.65
0.80
639/2
भूमिस्वामी
0.48
1.18
652/1
भूमिस्वामी
0.07
0.07
652/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.504
0.80
683/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6484
123 बसंता वल्द मुलू
124 नंदलाल पिता मिठई
बेनीबाई पत्नि मोहन
125
जयराम बल्द बसंत
126
127 लटोरी पिता मिठई
128 वीरेन्द्र वल्द हरप्रसाद
जगन पिता हल्कू
129
राहुल पिता राजकुमार
130
लक्ष्मीरानी / राजकुमार
131
मानसींग ना. वा. राजकुमार
132
रामप्रसाद बल्द अजुद्धीलाल
133
विजय सींग पिता गोदन सींग
134
शीलरानी पति चुन्नीलाल
135
दलू पिता मिठई
136
पंचे पितामिठई
137
138 अमर माखन सद्वदोवती श्यानी पि. उमेद गुलाबबाई, बेवा उमेद
हीरालाल वल्द चेतु
139
कुजीलाल पिता चेतु
140
गुलाबसींग पिता वीरसींग
141
चंदाबाई पत्नि काशीराम
142
गुलाबसींग पिता वीरसींग
143
खेमाबाई पत्नि जगतसिंह
144
फूलबाई पत्नि ज्ञानी
145
शांतिबाई पुत्री ज्ञानी
146
जगदीश प्रसाद बल्द दामोदर
147
शेवलाल पिता गनेश
148
रघुवर पिता चेतु
149
150 राहुल पिता जगदीश गुडिया पुत्री जगदीश मन्जूलता बेबा जगदीश
151 चिंतामन , डेलन, सुखराम पिता जबार, मोहन पिता रूपे , सिरदारबाई, बेबा रूपे बैनीराम, रेवाराम, फूलसींग , भरत पिता मूरत, सियारानी, बेबा मूरत
0.8
0.87
684/1
भूमिस्वामी
0.40
0.40
684/2
भूमिस्वामी
0.47
0.47
भूमिस्वामी 684/3
0.17
0.17
692/1
भूमिस्वामी
0.27
0.48
भूमिस्वामी 692/2
0.35
0.44
696/1
भूमिस्वामी
1.00
1.11
699/2
भूमिस्वामी
0.40
0.40
703/2
भूमिस्वामी
0.80 0.80
704/2
भूमिस्वामी
0.39
0.39
706/1
भूमिस्वामी
0.8
0.80
706/2
भूमिस्वामी
1.03
1.03
708/1
भूमिस्वामी
0.80
0.80
710/3
भूमिस्वामी
0.4
0.4
711/1
भूमिस्वामी
0.50
0.50
728/1
भूमिस्वामी
0.10
0.10
728/2
भूमिस्वामी
0.40
0.40
729/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.40
729/1 0.40
0.20 0.20
749/1
भूमिस्वामी
0.40 0.40
749/2
भूमिस्वामी
0.68 0.68
779/1
भूमिस्वामी
0.12
0.12
779/2
भूमिस्वामी
0.68 0.68
782/1
भूमिस्वामी
0.12
0.12
783/3
भूमिस्वामी
0.40 0.40
790/1
भूमिस्वामी
0.01 0.01
817/1
भूमिस्वामी
0.80
0.80
817/2
भूमिस्वामी
0.01
0.17
840/1
भूमिस्वामी
0.15
0.17
840/2
भूमिस्वामी
0.45
1.88
841/1
भूमिस्वामी
0.18
0.18
855/1
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.17
855/2 0.17
भूमिस्वामी
1.62
3.06
856/1
128.64
147.79
151किता
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
राज्यकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राज दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ! इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
82-17-18-15092 मौजा ग्राम बेरखेरी सुवंश, प.ह.नं. - 48, तहसील सागर
क्र. 26- अ-
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/ 20088 /2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधा के अधीन अपेक्षित है. वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निमर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के ज़रिय राभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि अर्जन किया जाता हैः-
परियोजना का नाम
कड़ान मध्यम परियोजना
सागर
भूमि का विवरण जिला
सागर
1. तहसील
2.ग्राम
बेरखेरी सुवंश
48
3.पट.ह.नं.-
64.64 है .
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
खसरा नं.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि वा प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हे .में
अर्जित भूमि (रकवा हे .में)
3
6 2
4
5
7
1/1
3.22
3.22 1 विजयसिंह पिता राजाराम
भूमिस्वामी
3.21
3.21
1/2 1/3
3.21
3.21 6486
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
मनमोहन पिता परषोत्तम
2
3 राजा पिता पुरुषोत्तम
4 हलके बाबू पिता पुरूषोत्तम
5 धनप्रसाद पिता पुरूषोत्तम
6 रामकिसन पिता पुरूषोत्तम
7 सुनील पिता पुरूषोत्तम
8 टीकाराम पिता पुरुषोत्तम
9 मीरा बाई बेबा अजय कुमार
मनोहर बल्द बाबूलाल यादव (डायवर्टेड) 10
शिवरानी वेवा नाथूराम
11
12 सुरेश पिता बलराम
13 रामदास पिता बलराम
14 अजुद्यी पिता बलराम
15 छोटेलाल पिता बलराम
16 संतोष पिता खिलानसींग
17 कलावती बेवा सिम्बरलाल , हेमन्तकुमार, पिता सिम्बरलाल , सरस्वती, मोतीबाई, ममताबाई, रीना, पुत्री सिम्बरलाल
18 कन्हैयालाल , सीताराम, राधेश्याम, अजुद्दी, हरिशंकर पिता प्यारेलाल, टीकाराम रामकिशुन मनमोहन हल्के बाबू सुनील धनप्रसाद राजा पिता परसोत्तम सीमाबाई पूनाबाई पुत्री परसोत्तम जनकरानी बेबा परषोत्तम बलराम भूमि स्वामी पि.उमराव प्रेमनारायण पिता नाथूराम नर्मदाबाई गुलाबबाई सूरजबाई पुत्री नाथूराम कोमल सत्यनारायण पिता नंदकिशोर लीला मीरा गुड्डी भूरी रामसखी पुत्री रामकिशोर सियारानी बेबा नंदकिशोर पता सा. देह भूमि स्वामी गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुंशीलाल मनोहर राजाराम बल्दवान परसराम पिता मूलचंद लीलाबाई, मीनाबाई बतीबाई ममताबाई गुंड्डी बाई पिता मूलचंद 19 उमेश कुमार पिता राजाराम 20 रघुवीरसींग बल्द बलरामसिंह यादव
मनोज पि.सालकराम उमेश पिता राजाराम 21
0.86 0.86
6/1
भूमिस्वामी
0.44
0.48
28/2
0.05 0.05
98/1
0.86
0.86
6/2
भूमिस्वामी
0.40 0.40
15/3
27/3
0.48 0.46
0.86
6/3
0.86
भूमिस्वामी
045
0.48
28/3
0.05
0.05
98/3
0.86 0.86
6/4
0.48 0.48
27/1
0.05
0.05
98/7
0.86
0.86
6/5
भूमिस्वामी
0.47
28/4
0.47
0.05
0.05
98/4
6/6
0.86 0.86
भूमिस्वामी
0.48
0.48
27/2
98/6
0.05
0.05
0.85
6/7
0.85
भूमिस्वामी
0.32
27/4
0.38
0.10
28/1
0.10
98/5
0.04
0.04
0.20
0.20
7
भूमिस्वामी
8/1
1.54
1.54
9/1
0.18 0.18
0.38
0.38
भूमिस्वामी 8/2
0.23
0.23
9/2
0.40
0.40
13/4
15/1
1.33
1.33
1.22
1.22
भूमिस्वामी 10
0.60
0.60
11
0.55
13/1
0.55
भूमिस्वामी
0.30
0.30
14/2
0.15 0.15
भूमिस्वामी 13/2
0.30
14/1
0.30.
0.08 0.08
13/3
भूमिस्वामी
14/4
0.29 0.29
21/3 0.48
0.48
0.29
भूमिस्वामी 14/3 0.29
0.56
0.56
21/2
भूमिस्वामी 15/2 0.20 0.20
1.74
1.74
भूमिस्वामी 16
0.37
17/1
0.37
भूमिस्वामी
0.69
भूमिस्वामी 17/2 0.69
0.23
0.23
भूमिस्वामी 18/1
1.41
भूमिस्वामी 18/2 1.41 6487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
1.73 1.257
भूमिस्वामी 19
22 प्रभाबाई बेबा बाबूलाल, संदीप पिता बाबूलाल
2.02
2.02
भूमिस्वामी 20
23 प्रेमनारायण पिता नाथूराम
21/1
0.10
0.10
भूमिस्वामी
24 सुमतरानी बेबा बलराम, अजुद्दी, रामदास, छोटेलाल, सुरेश, पिसरान , बलराम
1.68
1.68 25 प्रकाशरानी पत्नि सत्यनारायण
भूमिस्वामी 22
1.62 1.59 26
भूमिस्वामी 23
प्रकाशरानी पत्नि सत्यनारायण, महेश , राजकुमार पि. सत्यनारायण , आरती पुत्री सत्यनारायण
32/1
0.71
0.71 27 हरप्रसाद बल्द थम्मनसींग
भूमिस्वामी
47/1
0.07
0.04
32/2
0.51
28 आशीष पिता अशोक जैन
0.51
भूमिस्वामी
32/3
0.78
0.78
भूमिस्वामी
मिट्ठू सींग वल्द घूमनसींग
29
32/4
0.20
भूमिस्वामी
30 अनुराग पिता नेमचंद जैन (डायवर्टेड)
2000 वर्गमीटर
0.10 0.10
भूमिस्वामी 32/5
31 मनीश जैन पिता अशोक कुमार जैन
32 मनोहर पिता लक्ष्मण
1.10 1.10
भूमिस्वामी 44
45
0.02
0.02
भूमिस्वामी
33 विजयसिंह, शिवराजसिंह, मुन्नालाल पिता राजाराम, कौशिल्याबाई , छोटीबाई पुत्री राजारा
46
0.10 0.10 34
भूमिस्वामी
84
0.11
0.11 अमृतलाल, शेरसींग , दीनदयाल, बाबू, राजाभईया पिता नत्थूसींग , शिवरानी बेबा नत्थूसींग
87
0.06
0.06
89
0.11
0.11
91
0.12 0.12
99/3
0.78 0.78
102
0.14 0.14
105
3.09
3.09
47/2
0.07
0.04
भूमिस्वामी
35 विजयसिंह शिवराजसिंह , मुन्नालाल पिता राजाराम ,कौशिल्याबाई , छोटीबाई पुत्री राजाराम
47/3
0.07
0.04
भूमिस्वामी
36 मिट्टू सींग वल्द घूमनसींग
0.90
0.90
भूमिस्वामी 48
37 विजयकुमार , बालकिशन मानकलाल पिता घासीराम
1.43
1.34 38
भूमिस्वामी 50
95/1
0.53
0.53 रामकिसन , लक्ष्मीनाराण , मदन पिता हल्के मुलाबाई, गौरीबाई, शांतिबाई, चंदाबाई, किरण बाई पुत्री हल्के
0.12 0.02
भूमिस्वामी 51
39 राजेन्द्र कुमार बल्द शंकरलाल
0.53
0.43
भूमिस्वामी 69
40 कुसुरानी बेबा हरीराम श्यामलाल प्रीतम पिस. हरिराम
0.70
0.26
भूमिस्वामी 70
41
97
0.20
0.20 झल्लू, बृजेश पिता वृंदावन, रामप्यारी चन्द्रवती, अनीता पुत्री वृिंदावन, प्रेमरानी बेवा विन्द्रावन
82
0.18
0.09
भूमिस्वामी
42
86
0.11
0.11
93
0.09 0.05 रामलाल , हनुमतसींग पिता खूबसींग , अंकित बिट्टूअल्पेश नाबा. पिता छोटेलाल बली गां व खुद सुहागरानी मुन्नीबाई बेबा छोटेलाल
101/1 0.41
0.41
104
3.52
3.52
106
1.31 1.31
85/1
0.09 0.09
भूमिस्वामी
43 सूरतसींग बल्द जगन्नाथ
44
85/2
0.02 0.02
भूमिस्वामी
राजेश पिता सूरतसींग यादव
90/1
भूमिस्वामी
0.03 0.02
92/2
भूमिस्वामी
0.03
0.02 6488
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
कमलश पिता सूरतसींग
45
सूरजसींग बल्द जगन्नाथ
46
मुश्ताक पिता चुन्नू
47
48 श्रीराम , हरगोविन्द, तुलसीराम पिता नन्हेलाल 49 राजाराम पिता पुरूषोत्तम
50 जगतराज पिता सूरत सिंह
51 जनकरानी बेवा खूबसींग, रामलाल हनुमतसींग , पिता छोटेलाल वलि माँ वखुद सुहागरानी मुन्नीबाई बेवा छोटेलाल पिता खूबसींग , अंकित बिट्टू अल्पेस नावा.
52 शिवरानी बेबा नाथूराम , अमृतलाल , शेरसिह , दीनदयाल,अमरसिंह, बाबू राजा, पिता नाथूराम गुड्डीबाई , गायंत्रीबाई, जानकीबाई पुत्री नाथूराम, रामलाल हनुमतसींग पिता खूबसींग 53 गंगाराम पिता प्रतापसींग
सुरेश बल्द सूरजसींग
54
55 विहारीलाल वल्द सूरतसींग
56 राजेश पिता सूरतसींग
90/2 0.03
0.02
भूमिस्वामी
103/7 0.64
0.64
92/3
0.03
0.02
92/1
0.03
0.02
भूमिस्वामी
99/1
0.14
0.14
103/1
0.07
0.07
95/2
0.27
0.27
भूमिस्वामी
0.86
0.86
भूमिस्वामी 96
98/2
0.05
0.05
भूमिस्वामी
99/2
0.64 0.64
भूमिस्वामी
0.78
99/4
0.78
भूमिस्वामी
100
0.21
0.21
भूमिस्वामी
0.80
0.80
101/2
भूमिस्वामी
0.70
0.70
103/2
भूमिस्वामी
103/3
0.40
0.40
103/5 0.40 0.40
0.60
103/4 0.60
भूमिस्वामी
103/6 0.64
0.64
भूमिस्वामी
64.64
योगः- 56किता 66.29
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8) -2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । 6489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय साठ) दिनों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, बाल ससाधन क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 27- अ- 82-17-18/15093 मौजा ग्राम लालपुरा, प.ह.नं. 48, तहसील सागर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन वे विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP/RIV /20088 /2017 लंबित है अतः अधिनियम की धारा (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धार 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है ए परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इर सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्क परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
कड़ान मध्यम परियोजना
(1) परियोजना का नाम
सागर
(2) भूमि का विवरण जिला
सागर
1. तहसील
2.ग्राम
लालपुरा
48
3. पट.ह.न. -
:
65.05 है.
4.अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स.
खसरा नं.
अर्जित भूमि (रकवा हेमें)
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
2
3
4
7
5
6
भूमिस्वामी
1.राजेन्द्र, सुरेन्द्र, सचिन, वीरेन्द्र बल्द
8.94
2
8.10
मुन्नालाल
0.99
0.24
भूमिस्वामी 13
2. सुधारानी जोजे माधव मुरारी
0.18
0.02
भूमिस्वामी 67
0.63
1.08
भूमिस्वामी 15
3. बलराम सिंह पिता मोहनसिंह
0.24
0.24
भूमिस्वामी 17
1.18
1.10
भूमिस्वामी 16
4. रामसींग पिता मोहनसींग
2.64
2.64
भूमिस्वामी 18
0.40
0.40
भूभिस्वामी 21/1
5.राजेन्द्र बल्द गन्नूलाल
0.60
अजयसिंह पिता विश्वनाथसिंह घोषी
6
भूमिस्वामी 21/2 0.60
3.38
3.38
भूमिस्वामी 30/1
गुरुगोविन्द्रसिंह वार्ड सागर
0.57
7
0.57
भवतीग बल्द वलराम घोसी
भूमिस्वामी 23
1.09
1.09
भूमिस्वामी 38
0.32
0.32
भूमिस्वामी 40/1
6490
8 ! कृष्णाबाई पत्नि बलराम घोषी
घासी पिता परमलाल
19.
भूमिस्वामी
10.
भूमिस्वामी
गंगाराम , बबलू, हेमराज बल्द प्रताप शकुन गुड्डी पिता प्रताप
हेमराज पिता प्रताप
11.
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
12. शीलरानी बेबा हल्के, रामकिशन, छोटेलाल पिता हल्के
भूमिस्वामी
सुरेश कुमार पिता कन्हैयालाल
13.
भूमिस्वामी
सुनील कुमार पिता कन्हैयालाल 14.
भूमिस्वामी
15. रामकिशन , मदन, छोटेलाल पिता हल्के, शीलरानी बेबा हल्के, गगाराम, बबलू, हेमराज पिता प्रताप शकुन गुड्डीबाई पुत्री प्रताप , तुलासीराम, श्रीराम, हरगोविन्द्र पिता नन्हे , पार्वती पिता नन्हे सा.बेरखेरी खुर्द
16. तुलसीराम पिता नन्ने
17. शीलरानी बेबा हल्के, रामकिशन, छोटेलाल पिता हल्के
18. धनीराम बल्द मोहनसीग
भूमिस्वामी
19. उभयसिंह बालकिशन, मानकलाल, चद्रभान, महेन्द्र, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता, कुक्का पुत्री घासीराम उगारानी पत्नि ओंमकारसिंह
20.
भूानेस्वामी
भूमिस्वामी
शैलेन्द्र बल्द ओंमकारसिंह
21.
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
सरस्वतीबाई पत्नि सुंदर
22.
भूमिस्वामी
सुन्दरलाल पिता मुलु
23.
भूमिस्वामी
24.
भूमिस्वामी
दीनदयाल, भगवानदास , केशव, घूमन, पूरन पिता दुर्गा , प्यारीबाई, नोनीबाई पुत्री दुर्गा
पवनं पिता बद्री प्रसाद घोषी
25.
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
26. सुन्दरलाल , प्यारेलाल पिता मुलु, गिरजा पुत्री मुलु, हरीबाई वेबा हरीसींग, गनेशीबाई बेबा दुर्गा. दीनदयाल, भगवानदास, घूमन, केशव, पूरन पिता दुर्गा , प्यारीबाई, नोनीबाई पुत्री दुर्गा 27. अरविन्द बल्द मदनसींग
28. देवी ना.वा. पिता वा पा. मोहन 29. भागचद पिता मोहन
30. अनतराम पिता मोहनलाल
L
31. राभरानी जोजे मोहन
۱
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.07
0.07
भूमिस्वामी 24
0.43
0.43
भूमिस्वामी 39
0.40
0.40
भूमिस्वामी 41
0.24
0.24
भूमिस्वामी 27
28/1
0.34
0.34
0.84
35/1
0.84
28/2
0.33
0.33
35/2
0.85
0.85
भूमिस्वामी 29
0.47
0.47
30/2
3.00
3.00
30/3
3.00
3.00
0.60
32
0.60
1.76
1.76
भूमिस्वामी 33
भूमिस्वामी 34
1.43
1.43
1.16
1.16
भूमिस्वामी 36
37
0.91
0.91
40/2
0.39
0.39
43/2
1.60
1.60
43/1
0.12
0.12
46/2
0.51
0.51
0.38
0.38
भूमिस्वामी 48
0.40
0.40
भूमिस्वामी 44
45/1
0.53
0.53
45/2
0.23
0.23
47/1
1.29
1.29
45/3
0.53
0.53
45/4
0.53
0.53
भूमिस्वामी
46/1
0.33
0.33
47/2
0.44
0.44
भूमिस्वामी
0.23
0.23
भूमिस्वामी 49
0.23
0.23
भूमिस्वामी 50
0.16
0.16
भूमिस्वामी 51
0.78
0.78
भूमिस्वामी 53/1 6491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
हेमलता पत्नि राजेन्द्र प्रसाद
32.
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.76
0.76
54/2
53/2
0.40
0.40
0.40
53/4
0.40
1.60
54/1
1.60
0.40
0.40
भूमिस्वामी 61
0.40
0.40
भूमिस्वामी 62
3.00
4.10
भूमिस्वामी 63
भूमिस्त्रामी
33. कीरत प्रसाद पिता तुलसीराम
53/3
0.60
0.60
1.33
1.33
भूमिस्वामी 55
34. जगदीशसिंह पिता मोहन
5.82
6.97
भूमिस्वामी 56
35. राजेन्द्रसींग उर्फ राजू
36.
1.68
भूमिस्वामी 57
जितेन्द्रसिंह शैलेन्द्रसिंह पिता ओंकारसिंह उमा बेवा ओंकारसिंह 1.68
1.71
1.07
भूमिस्वामी 58
37. बद्रीप्रसाद पिता मोहनसिंह
भूमिस्वामी
38. रजनी पुत्री रामाधार कमला बेबा रामाधार
39. जयप्रकाश पिता गिरजाप्रसाद
भूमिस्वामी
60/1
0.52
053
023
0.80
60/2
0.38
0.38
भूमिस्वामी 64
रजनी पुत्री रामाधर कमला बेबा रामाधार 40.
भूमिस्वामी
रामचरन पिता नन्हेलाल
: 41.
41 किता
योग-
2.63
2.63
65
65.05
Total 70.80
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29 . 09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन रात्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम को धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर रामुचित शहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूगि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारः (राजस्व ) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल ससाधन क्र । सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6492
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 28 - अ- 82-17-18/15094 , मौजा वनगुवाँ, प.ह.नं. - 46, तहसील सागर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/20088/ 2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
:
परियोजना का नाम
कड़ान मध्यम परियोजना
(1)
सागर भूमि का विवरण जिला
(2)
सागर 1. तहसील
2. ग्राम
वनगुवाँ
26 3. पट.ह.नं.-
:
17.49 है.
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1.
::अनुसूची-1::
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार खसरा नं.
अर्जित भूमि (रकवा हेमें)
क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में
3
6
4
5
7
0.83
2.13
भूमिस्वामी 81
दीपक कुमार पिता माधवमुरारी
2.
0.42
1.80
भूमिस्वामी 87
संदीप कुमार पिता माधवमुरारी
0.40
0.56
भूमिस्वामी 93
0.18
0.18
भूमिस्वामी 104
4.81
4.81
भूमिस्वामी 111
0.60
0.60
भूमिस्वामी 88
3. नन्नीबाई पत्नि रामस्वरूप
1.16
0.11
भूमिस्वामी 89
4. बालाप्रसाद पिता नारायण प्रसाद
0.92
0.14
भूमिस्वामी 90
0.26
2.60
भूमिस्वामी 94
1.12
1.12
भूमिस्वामी 102
0.12
0.12
भूमिस्वामी 108
1.05
0.54
भूमिस्वामी 92
5. भुवानी पिता गनेश
6. बंटी पिता बालाप्रसाद
0.98
0.98
भूमिस्वामी 91
2.60
0.26
भूमिस्वामी 95
0.78
0.78
भूमिस्वामी 96
7. बालकदास , कीरत प्रसाद चंद्रसिंह , ओंकार प्रसाद पिता तुलसीराम
0.31
0.31
105
भूमिस्वामी 6493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.53
0.53
भूमिस्वामी 97
8. बालकदास , पिता तुलसीराम
0.41
0.41
103
भूमिस्वामी
0.29
0.29
106
भूमिस्वामी
0.14
0.14
भूमिस्वामी 99
9. निरंजन, जयराम पिता नन्ने
आशाराम पिता नन्हेभाई
10.
निरंजन पिता जयराम
11.
12. अभयकुमार ना.बा. पिता रामप्रसाद पा.मां व खुद डाली बेबा रामप्रसाद
शीतल पिता प्रभुदयाल
13.
14. राकेश पिता शिवनंदन रेखाबाई, गीताबाई विनीताबाई पुत्री शिवनंदन उमाशंकर पिता नारान प्रसाद
0.14
0.14
100/1
भूमिस्वामी
1.26
1.26
100/2
भूमिस्वामी
1.11
1.11
101
भूमिस्वामी
0.12
0.12
109
भूमिस्वामी
1.39
1.39
107
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.24
0.24
110
17.49
27.35
14किता
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29. 09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6494
क्र. 23 - अ- 82-16-17/15089 , मौजा ग्राम खानपुर, प.ह.नं. -48 , तहसील मालथौन
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP/ RIV/20088/ 2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
कड़ान मध्यम परियोजना
परियोजना का नाम
(1)
सागर भूमि का विवरण जिला
(2)
सागर 1. तहसील
2. ग्राम
खानपुर 3. पट.ह.नं.-
48 :
50.63 है.
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1 नन्हीबाई पुत्री जालम धनसींग बा. प्रदीप ना.बा. पिता बब्बू, सुनीता बबली ना. वा. पुत्री बब्बू बलि भाई धनसींग सौर
2 परसू पिता गनू फूलरानी पति परशू 3 जवाहर पिता गनूप्रेमरानी पत्नि जवाहर 4 नंदरानी बेबा लक्षमन , कुंदन, मंगल पिता लक्षमन, पानबाई, छोटीबाई पुत्री लक्षमन सौर 5 मोहन पिता गुलई , महरानी पति मोहन 6 नत्थू पिता हीरा संतोष रानी पति नत्थू 7 हरिराम पिता मोहन
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में
अर्जित भूमि (रकवा हे. में)
6
7 4
5
3
0.47
0.47
5
भूमिस्वामी
0.11
36
0.11
0.25
0.25
भूमिस्वामी 6
0.03
7
0.03
भूमिस्वामी
0.54
0.54
9
भूमिस्वामी
0.57
10 0.57
0.51
0.51
11
भूमिस्वामी
0.07 0.07
15
0.45
0.4512
भूमिस्वामी
0.12 0.12
16
0.26
0.26
13
भूमिस्वामी
0.11
0.11
17 भाग 1 ]
6495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
8 प्रमिला पति सुरेश कुमार
9 अनिल कुमार पिता दयाशंकर
10 कुमुद पति दिनेश कुमार
11 राजबाई पुत्री मथुरा
मानकलाल पिता घासीराम
12
13 विजयकुमार पिता घासीराम
14 विजय , बालकिशन , मानकचंद , मुल्लू, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता कुक्का पुत्री घासीराम बड़ी बहू बेबा घासीराम 15 बाबूसींग पिता पूरनसींग
सीमा पति अखिलेश कुमार
16
परसू पिता गनू, फूलरानी पति परसू
शिवरानी पत्नि बैनीसींग उर्फ श्रीकृष्ण 17 18
19 भागीरथ , जवाहर , परसू पिता गनुआ, श्यामाबाई, मुन्नीबाई , पुत्री जनक नन्हीबाई पुत्री जालम, धनसींग बा. प्रदीप ना.बापिता बब्बू, सुनीता वा. बलि ना.बा.बब्बू बलिभाई, धनसींग , कुंदन मंगल पिता लक्षमन, पानबाई, छोटीबाई पुत्री लक्षमन, नंदरानी बेबा लक्षमन सौर
20 गनेशी पति बारेलाल
21 पूरन हलकाई, शंकर, तुलसी , रामकिशन पिता मथुरा लक्ष्मीबाई , शांतिबाई , रम्मोबाई, छोटीबाई पुत्री मथुरा
22 चेतू पिता तिजई
23 पार्वती पति डोमे
24 ज्ञानसिंह पिता बलरामसींग दांगी 25 लखनसिंह, गोविंदसिंह , अमृतसिंह उर्फ इमरतसिंह, राकेशसिंह, ज्ञानसिंह , लक्ष्मीबाई पिता बलरामसिंह , दुर्गेश , विजेता, मदन, अनुराधा पिता रामसिंह बलि मॉ व खुद गोमतीबाई बेबा बेबा रामसिंह
द्वारका प्रसाद , प्रकाश पिता रामनाथ 26
27 श्यामसुंदर, महादेव, महरवान, श्रीराम पिता परसराम, सरोजबाई पुत्री परसराम 28 घसीटा पिता बारे
29 अनूप पिता मोहन
30 दुर्गेश , विजेता, महक, अनुराधा ना.बा. पिता रामसिंह
बलि मां व खुद गोमतीबाई
31 नथनसिंह पिता बलरामसिंह
32 ब्रजेश कुमार पिता दयाशंकर
33 विजय, बालकिशन, मानकचंद , मुल्लू, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता, कुक्का पुत्री घासीराम बड़ी बहू बेबा घासीराम 34 मनोज , केसर , सतीष, कपिल उर्फ छोटू पिता सालकराम, मीना, सीमा पुत्रिया सालकराम , आशा बेबा सालकराम
1.42
1.42
भूमिस्वामी 19
31
0.20 0.20
1.22
1.22
भूमिस्वामी 20
70/1 0.16 0.16
0.40
70/2 0.40
0.80
70/3 0.80
1.22
1.22
भूमिस्वामी 21
0.24
0.24
भूमिस्वामी 24/1
2.39
80
2.39
0.41
24/2 0.41
भूमिस्वामी
0.40
24/3 0.40
भूमिस्वामी
2.62
2.62
भूमिस्वामी 25
2.08
2.43
79
3.55
3.55
27
भूमिस्वामी
1.75
1.75
82
0.07
0.07
84
1.62
भूमिस्वामी 28 1.62
1.62
29
1.62
0.32
0.32
भूमिस्वामी 35
0.46
0.46
भूमिस्वामी 42
भूमिस्वामी
0.08
43 0.08
0.04
0.04
भूमिस्वामी 44
1.22
1.22
47
भूमिस्वामी
0.04 0.04
49
59 0.38 0.38
0.04
0.04
भूमिस्वामी 50
0.06
भूमिस्वामी 51 0.06
0.38
52/1 0.38
भूमिस्वामी
0.82
72/3 0.82
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.02
52/2 0.02
2.26
2.26
भूमिस्वामी 60
0.10
0.10
61
भूमिस्वामी
0.50
66/2 0.50
2.58
2.58
68
70/4 0.30 0.30
भूमिस्वामी 62 0.03 0.03
0.04 0.04
भूमिस्वामी 63
65
0.09 0.09
भूमिस्वामी
0.07
0.07
67
74/2 1.04 1.04
0.75
भूमिस्वामी 66/1 0.75
0.45
74/1
0.45
0.81
0.81
भूमिस्वामी 69
भूमिस्वामी
1.28
71/1 1.28
भूमिस्वामी
71/2 1.27 1.07 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6496
अमृतसिंह पिता बलरामसिंह
35|
36 राकेश पिता बलरामसिंह
37 गोविन्दसिंह पिता बलरामसिंह 38 बृजरानी बेबा जगन्नाथ गौरी, मोहन, मानसींग पि. जगन्नाथ प्रसाद,नत्थूबाई, पुत्री जगन्नाथ, प्रसाद, प्रदीप, दीपक, सुषमा पिता मूलचंद, अमोलरानी, बेबा मूलचंद
39 प्रदीप दीपक बल्द मूलचंद सुषमा पुत्री मूलचंद, अलोपरानी बेबा मूलचंद
40 बृजरानी बेबा जगन्नाथ
41 गौरीशंकर बल्द जगन्नाथ , ब्रजरानी बेबा जगन्नाथ
42 रमेश बल्द परम
कांशीराम बल्द परम
43
अनिल बल्द रामनाथ
44
45 रामनाथ बल्द परम
46 दीपक बल्द मूलचंद यादव
47 रामचरन बलद लछमन
48 विष्णु उर्फ विश्वनाथ व लछमन 49 भगवानसींग बल्द लक्षमन
50 बाबू पिता पूरनसिंह, शिवरानी, शीलाबाई बेबा पूरनसिंह
0.46
72/1 0.46
भूमिस्वामी
74/3 0.74 0.74
1.20 1.00
72/2
भूमिस्वामी
1.35
1.35
भूमिस्वामी 73
भूमिस्वामी
0.50
75
1.59
0.29
भूमिस्वामी 76/2 0.29
0.19
0.19
भूमिस्वामी 76/3
0.17
भूमिस्वामी 76/4 0.28
0.18
76/6 0.57
भूमिस्वामी
0.11
76/7 0.57
भूमिस्वामी
0.04
76/8 0.57
भूमिस्वामी
0.58
0.04
76/9
भूमिस्वामी
0.10
0.10
76/10
भूमिस्वामी
0.10
76/11 0.10
0.48
0.65
78/1
भूमिस्वामी
0.65 0.20
78/2
भूमिस्वामी
0.65 0.14
78/3
भूमिस्वामी
81
3.35
3.35
भूमिस्वामी
0.10
83 0.10
50.63
Total 55.63
50किता
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6497
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर जिला आगर- मालवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
आगर-मालवा , दिनांक 25नवम्बर 2017 प्र. क्र. 438
(अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा की ग्राम कचनारियां के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है
अनुसूची(1)
तहसीलः- नलखेडा
जिला आगर मालवा
ग्राम:- दात्या
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
विवरण
स. क
अर्जित रकबा
कुल रकबा
निजी भूमि
0.610
1.980
1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के 1निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
0.610
1.980
योग
अनुसूची(2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
रिमार्क
भूमि का कुल रकबा
स. क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
खसरा क.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
0.250
29
0.300
1 शंकर लाल पिता नाथु सिह गुर्जर
0.250
0.300
योग
0.170
0.260
30/1
2
ईश्वर सिह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर
0.170
0.260
योग
0.180
0.260
30/2
३ आत्माराम पिता बंशीलाल
0.180
0.260
योग
0.010
0.770
41/2
4
शिवनारायण पिता कालुसिंह जाति गुर्जर
0.010
1.550
योग
0.610
1.980
कुल योग
नोट:-
भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । [ भाग 1 6498
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
प्र. क्र. 454
आगर-मालवा, दिनांक 29नवम्बर 2017 (भूमि अर्जन भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत)
भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) अंतर्गत चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम बिसनी के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिय आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची (1)
ग्राम बिसनी
तहसील - नलखेड़ा
जिला आगर-मालवा
भूमि का रकबा (हैक्टर मे)
अर्जित की जाने वाली
विवरण
कुल रकबा
अर्जित रकबा 1
निजी भूमि
4.266
1.68 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
4.266
1.68
अनुसूची (2)
(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
स . क.
भूमि का कुल रकबा
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित भूमि का कुल रकबा
भुमि पर स्थित परिसम्पत्ति
खसरा क.
1
2
3
4
5
6
2/1
0.156
0.100
काशीराम पु . भागीरथ जाति गुर्जर
1
योग
0.156
0.100
2/3
0.157
0.080
2 सीताराम पु. भागीरथ जाति गुर्जर 6499
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
योग
2/4
3
रणजीत उर्फ देवेद्रं पिता सिताराम व चंदरबाई वि. सीताराम जाति गुर्जर
2/5
4
देवेन्दर ना.बा.सा.पु. शिवनारायण सर माता राम कुवर बाई राम कुंवर बाई वि. शिवनारायण जाति गुजर
योग
2/6
निरभे सिह पु. भागीरथ जाति गुर्जर
5
योग
4/4
मान सिह पिता शंकर लाल जाति गुर्जर
6
5/1
योग
47
7
देवेन्दर ना.बा.पु. शिवनारायण सर. माता रामकुवंरबाई व रामकुवंरबाई वि. शिवनारायण जाति गुर्जर
योग
5/2
रूघनाथ पु. शंकरलाल जाति गुर्जर
8
7/1/1
योग
5/3
राम सिह पु. शंकरलाल जाति गुर्जर
9
7/1/2
योग
10
5/4
शिवनारायण पु. शंकरलाल जाति गुर्जर
देवीसिह सिद्धनाथ पु. भंवरजी गीताबाई ग्यारसी बाई पु. भंवरजी जाति भील
11 .
योग
कुल योग
नोट:-
(1)
0.157
0.080
0.157
0.090
0.157
0.090
0.157
0.070
0.157
0.070
0.167
0.090
0.167
0.090
0.418
0.170
0.285
0.110
0.703
0.280
0.400
0.300
0.400
20.300
0.150
0.494
0.209
0.070
0.220
0.703
0.159
0.070
0.050
0.543
0.702
0.120
0.703
0.259
0.040
0.094
9/1
1 ईमली छोटी 3 बकान 2करंज छोटी
0.031
0.167
9/2
5 बबुल 3 खाकरा 2 नीम
0.071
0.261
1.680
4.266
भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । 6500
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
[भाग 1 प्र. क्र. ए. 4571
(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अजन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेडा, जिला आगर- मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
( अज )
*
अनुसूची(1)
जिला आगर-मालवा ग्राम पनाला
तहसील - नलखेड़ा
क्र.
भूमि का रकबा (हैक्टर में)
अर्जित की जाने वाली
विवरण
अर्जित रकबा
कुल रकबा
4.060
6.150
1 निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
4.060
6.150
योग
अनुसूची(2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
क्रं.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा क.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का
रिमार्क 1
3
4
2
5
204
0.030
0.040
1 होकमसिंह पिता उदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.030
योग
0.040
206
0.050
0.050
0.140
208
0.240
2 सिद्ध दत्तक पुत्र करण , करण सिह पिता धुला बापु पिता पुरा देवीसिंह पिता लाला ना बा सर माता पारी बाई रतन मांगु प्रभु नारायण पिता देवा दरियावबाई पति भंवरलाल कंवरबाई सम्पत बाई पुत्री गुलाब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.290
0.190
0.060
0.060
209
3 बाबुलाल पिता जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.020
240
0.020
योग
0.080
0.080
0.140
0.070
210
0.030
4 रामचरण रामदयाल पिता भंवर जी जाति गुर्जर नि.ग्राम भुमिस्वामी
0.015
263/3
0.170
0.085
योग 6501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र.
भूमि का कुल रकबा
रिमार्क
अर्जित की जाने वाली भूमि का
खसरा क.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
5
4
3
1
2
0.020
0.040
235
0.040
0.040
235/795
5 अमरसिंह पिता भंवरलाल दरियावबाई वि भंवरलाल राधीबाई पिता भंवरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.060
0.080
योग
0.080
0.100
236
6 रामचंदर रामप्रसाद रामंसिह दिनेश पु० भागीरथ गीताबाई वि० भागीरथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.040
0.040
242
0.120
0.140
योग
0.020
0.050
237
7 सिद्ध रमेश पिता करण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.090
0.090
256
0.010
0.010
259
0.120
0.150
योग
0.020
0.020
238
8 गीताबाई वि० भागीरथ रामचंद्र रामप्रसाद रामसिह दिनेश पिता भागीरथ हि० 2/9 राम प्रसाद द ० पुत्र कुंवरलाल भेरू पिता बापु जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.030
0.030
241
0.020
0.020
246
0.070
0.070
योग
0.010
0.010
239
9 रामेश्वर पिता नाथु जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
0.010
योग
अर्सन
0.020
0.020
243
10 श्री राम मंदिर स्थित ग्राम हाजा व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय पता निवासी ग्राम देवस्थान
0.020
0.020
योग
0.040
0.040
244
11 कवंरलाल पिता भंवरलाल दरियावबाई पति भंवरलाल राधीबाई पिता भंवरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.010
0.010
245
0.050
0.050
योग
0.070
0.070
247
12 मांगीलाल पिता देव जी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.070
0.070
योग
13
0.050
0.630
249
पारीबाई वि० देवलया होकम सिह राम सिह हिन्दु सिह पुत्रगण देवलया रामविलास बाई मेवा बाई पुत्री देवलया हि01/2 समभाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.130
0.260
251
0.100
0.100
252
0.110
0.110
253
0.390
1.100
योग
0.200
0.290
254
14 गंगाबाई बैवा गणपत पता निवासी ग्राम भूमि पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.200
0.290
योग
0.020
257
0.020
15 मानसिंह पिता शिवलाल कामू बाई पति शिवलाल जाति 6502
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा क.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का
रिमार्क 2
3
4
5
गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
271/3
0.050
0.050
योग
0.070
0.070
258
0.020
0.020
16 मांगु सालगराम पिता छीता बदन बाई तिपा छीता हि 2/3भेरू कंवरलाल नंदराम पिता प्यारा अनार बाई पति किशन हि 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.020
0.020
261
0.800
0.800
264
0.090
0.050
17 प्रभु पिता अमरा हि 1/2 लूना भोलू सिह पिता मांगु सोरमबाई पिता मांगु उमराव बाई वि मांगु हि 1/2 जाति गुर्जर पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
308
0.100
0.100
योग
0.990
0.950
18
262
0.110
0.110
अम्बाराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.110
0.110
19
263/2
0.030
0.015
प्रभु पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.030
0.015
20
0.040
263/1
0.020
रामदयाल पिता अमर सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.020
0.040
263/4
0.130
0.065
21 कुंवरलाल पिता भेरूजाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.130
0.065
263/5
0.030
0.015
22 बंशीलाल पिता भेरु जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि
योग
0.030
0.015
0.120
265
0.120
23 प्रहलाद पिता उमरावसिंह सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
272
0.060
0.020
योग
0.180
0.140
266
0.120
0.120
24 तौलाराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
0.120
0.120
271/1
0.060
0.060
25 कंचनबाई वि० उदाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.060
0.060
271/2
0.060
0.060
26 निर्भयसिंह भगवानसिंह पिता ग्रगाराम जाति गुर्जर नि. ग्राम भुमि स्वामी
योग
0.060
0.060
271/4
0.060
0.060
27 बंशीलाल प्रभुलाल पिता रामरतन सरजूबाई ललताबाई रीनाबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.060
0.060 6503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा क.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमिका
रिमार्क 1
2
3
4
5
275
0.180
0.090
28 हरिसिह पिता सिद्ध तूजू बाई वि० सिद्ध जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.180
0.090
29
277/1
0.050
0.010
अमर सिह पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
0.050
0.010
30
277/2
0.050
0.010
शिवनारायण पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.050
0.010
277/3
0.050
0.010
31 गंगाराम पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.050
0.010
32
0.060
277/4
0.010
मोहनलाल पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
0.060
0.010
33
277/5
0.060
0.010
प्रेमनारायण पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.060
0.010
277/6
0.060
0.010
34 कमल सिह पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
0.060
0.010
303
0.100
35 भागीबाई पति बापू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.100
योग
0.100
0.100
304
0.020
0.020
36 उदय सिह पिता भुवानी सिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.020
0.020
305
0.020
0.020
37 भेरू सिह पिता भुवानी सिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.020
0.020
38
306
0.020
0.020
नारायण सिह पिता भुवानी सिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.020
0.020
39
307
0.060
0.060
मेहरबान सिह साहीब महेश पिता सिद्ध हि 1/5 रामप्रसाद रमेश पिता भंवरलाल अमरा बाई गीताबाई शांति बाई पुत्री भंवरलाल हि 3/5 मांगीलाल ना० धापुबाई ना ० बा०सर मांगीलाल स्वयं पिता गणपत हि० 1/3जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.060
0.060
309/1
0.030
0.030
40 गिरिराज पिता पीरूलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
0.030
0.030 6504
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
1
2
41 रामप्रसाद पिता पुरा जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
42 फूलचंद पिता रोधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
43 मुरलीधर पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
44 रामप्रसाद पिता पुरालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
45 पीरूलाल पिता कंवरलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
46 राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
47 भंवरलाल बालचंद शिवनारायण बाबूलाल पिता भंवरलाल चंदर बाई वि० भंवरलाल गोपाल मुकेश पिता रामेश्वर ललता बाई वि ० रामेश्वर जातिं कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
48 लक्ष्मीनारायण पिता भेरू हि 1/2 प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु हि 1/2 जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
[भाग 1 खसरा क.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का
रिमार्क 3
4
5
309/2
0.030
0.030
0.030
0.030
309/3
0.020
0.020
0.020
0.020
309/4
0.020
0.020
0.020
0.020
310/1
0.170
0.020
0.170
0.020
310/2
0.110
0.040
0.110
0.040
310/3
0.120
0.080
0.120
0.080
311
0.410
0.200
0.410
0.200
312
0.050
0.050
0.050
0.050
महायोग
6.150
4.060
नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर - मालवा के कार्यालय में किया जा
सकता है । 6505 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
प्र. क्र. ए. 460
(अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा की ग्राम कचनारियां के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है
अनुसूची (1)
ग्राम:- कचनारिया
तहसीलः- नलखेडा
जिला आगर मालवा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर स. क
विवरण
कुल रकबा
अर्जित रकबा
निजी भूमि
15.640
8.220
1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के 1 निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
15.640
8.220
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
कृषक का नाम व पिता /
स. क.
रिमार्क पति का नाम
खसरा क.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1
2
3
4
5
6
412
0.700
0.010
1 प्रहलाद पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर
योग
0.700
0.010
0.680
413
2 देवकरण पिता भेरूसिह जाति गुर्जर
0.050
योग
0.680
0.050
0.680
414
0.050
3 उमराव पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर
योग
0.680
0.050
4 गोपाल पिता हिरालाल
457
0.020
0.480
योग
0.480
0.020
5 कैलाश पिता हिरालाल
458
0.480
0.050
योग
0.480
0.050
459
6 भोलाराम पिता रामप्रसाद नि. भंण्डावद
0.150
0.150
योग
0.150
0.150 6506
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
स. क.
रिमार्क कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
भूमि का कुल रकबा
खसरा क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1
2
3
4
5
6 7
460
0.150
0.150
कमल पिता रामप्रसाद सुतार नि. भंण्डावद
योग
0.150
0.150
8
461
0.150
0.150
विष्णु पिता रामप्रसाद सुतार नि. भंण्डावद
योग
0.150
0.150
9
462
0.150
0.150
महेश पिता रामप्रसाद सुतार नि. भंण्डावद
योग
0.150
0.150
10
463
0.480
0.480
परमानन्द पिता हीरालाल सुतार नि. भंण्डावद
योग
0.480
0.480
11
464
0.520
0.450
रमेश पिता नारायण सुतार नि. भंण्डावद
योग
0.520
0.450
तोलाराम पिता भुला जाति गुर्जर
466
0.450
0.440
12
481
0.730
0.710
497
0.200
0.010
योग
1.380
1.160
467
0.210
0.150
13
कालुराम पिता नारायण जाति सुतार नि भंण्डावद
469. 0.480
0.480
योग
2.340
2.340
14
468
1.170
1.170
मूरली पिता नारायण जाति सुतार नि. भंण्डावद
योग
1.170
1.170
15
470
0.310
0.310
जगदीश पिता रामचंद्र सुतार नि. भंण्डावद
योग
0.310
0.310
कमल पिता भूला
474
0.240
0.240
16
477
0.220
0.220
1.160
1.160
योग * भाग 1 ]
6507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
स. क. ۲
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
2
1
17 कमल पिता धुला
योग
18 सीताराम पिता धुला जाति गुर्जर
योग
19 निरभेसिंह पिता प्रहलाद जाति गुर्जर
योग
मदन पिता प्रहलाद जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी
20
योग
21
सुरजसिंह पिता उदयसिंह जाति भील नि. भंण्डावद
योग
22 घनश्याम पिता रामचंद्र
रिमार्क भूमि का कुल रकबा
खसरा क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
6 4
5
3
475
0.580
0.580
0.580
0.580
1.170
0.920
479
1.170
0.920
480
1.730
0.050
1.730
0.050
496
0.530
0.010
कच्चा कुआ 01 1.100
0.020
500
1.440
0.040
0.720
570
0.020
कच्चा कुआ 01 0.720
0.020
0.160
470/2142
योग
निर्भयसिंह मदनलाल पिता प्रहलाद 23
योग
कुल योग
नोट:-
0.160
0.160
0.160
476
1.020
1.020
473,478
1.020
1.020
8.220
15.640
भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय मे कसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6508
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली जिला रायसेन मध्यप्रदेश
बरेली, दिनांक 11 दिसम्बर 2017 क्र. 4269 - भू- अर्जन-2017
प्रकरण क्रमांक 30 / अ-82 / 2015-16 / भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने ( 1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम आंवरिया
तहसील- उदयपुरा भूमि स्वामी का नाम
क्र. ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
कुल में रकबा हेक्टेयर
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
1
2
4
5
6
8
50/2
0.761 0.015
1 आवंरिया
3 रामकिशन आ. सड्डू जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी
7 कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन
बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की आवंरिया माईनर नहर हेतु
50/1/2 0.405
2
0.035
आवंरिया फुल्लो वाई पत्नि नर्वदा प्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी
50/3 0.760 0.020
3 आवंरिया वंशीलाल, मनसुखलाल, विच्चोवाई, मालती वाई , अगूरी वाई, मुन्नीवाई आ. हल्के नि. ग्राम भू स्वामी
51/1/1 1.113
4
0.049
आवंरिया भगवान सिंह हिस्सा 2 एकड़ शिवनारायण हिस्सा 70डेसीमल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी
53/1/2 2.602 0.117
5 आवंरिया सरवन सिंह आ. भैरोप्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी
2.283
54
0.072
6 आवंरिया मालती वाई पत्नि माधव सिंह जाति रघुवंशी नि. ग्राम भूस्वामी 6509 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.034
7 आवंरिया
0.360 0.607
56/2/1/1 56/2/1/2
गौरवकांत ना.वा. आ. वली नरवदा जाति साहू नि. ग्राम भूस्वामी
0.086
0.809
57/1
8 आवंरिया ओमप्रकाश आ. छोटेलाल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी
57/2/1
0.588 0.070
9 आवंरिया मलखान सिंह आ. छोटेलाल जाति मैना नि. ग्राम भूस्वामी
57/2/2
0.062
0.202
10 आवंरिया नर्वदीवाई पत्नि मलखन सिंह जाति मैना निवासी ग्राम भूस्वामी
57/3
0.122
0.809
11 आवंरिया जगदीश आ. छोटेलाल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी
0.809 0.122
57/4
12 आवंरिया पृथ्वीराज आ. छोटेलाल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी
0.125
61/1/1/1/1 0.404
13 आवंरिया रामकुमार आ. मुरारीलाल जाति रघु. हि. 1/2 भाग भूमि मोतीलाल आ. गुलाव सिंह जाति सलावट नि. ग्राम भूस्वामी
0.405 0.002
56/1/2
14 आवंरिया नर्वदा प्रसाद आ. नाथूराम जाति साहू निवासी ग्राम छातैर भूस्वामी
0.002
56/2/2 0.405
15 आवंरिया माया वाई पुत्री मोहनलाल जाति साहू निवासी ग्राम छातैर भू स्वामी
1.903
64/1/1
0.103
आवंरिया
16
जानकी वाई वि. टीकाराम नारायण सिंह, भवानीसिंह, भगवत सिंह आ. टीकाराम जाति मैना नि. ग्राम भू स्वामी
64/1/3
1.683 0.085
17 आवंरिया केशर सिंह आ. दौलतराम जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी
0.090
64/1/4 1.903
आवंरिया
18
तुलाराम आ. शंकर सिंह जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी
70
2.024 0.072
19 आवंरिया हरीशंकर आ. रतीराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी 6510
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 4270 - भू- अर्जन-2017
प्रकरण क्रमांक 23 / अ-82/ 2015-16 / भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम भुवारा
भूमि स्वामी का नाम क्र. ग्राम का नाम
1 2
3
1 भुवारा संदीप कुमार आ. लक्ष्मीनारायण जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी
2 भुवारा रामदीन उर्फ मनमोहन आ. लखनसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी
3 भुवारा अजवसिंह आ. खुमान सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी 4 भुवारा कमलेश आ. अजबसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी 5 भुवारा रामकुमार आ. रामनाथ जाति रघुवंशी निवासी उदयपुरा भू स्वामी
तहसील उदयपुरा
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
6
4
5
7
8 0.062
65 67/2
0.672 0.336
कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन
बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की भुआरे डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु 148/1
2.695 0.089
148/2
0.111
1.736
148/3
0.113
1.821
0.308
149/1/1 154/2
1.214 2.157 6511 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6
154/1
2.157 0.177
भुवारा सीताराम आ. रम्मूलाल एवं पिंकी पत्नि सीताराम निवासी ग्राम भूस्वामी
7
152/1
1.491 0.285
भुवारा नागेन्द्र सिंह आ. पूरन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी
8
143/1
2.101 0.128
भुवारा प्रहलादसिंह आ. अमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी
9
142
7.05 0.283
भुवारा बाबूलाल आ. रतनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी
10
141/1
भुवारा
1.619 0.194
घासीराम आ. अमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी
11
1.214
138/1
0.109
भुवारा
138/2/2
0.809
शशि वाई पुत्री रामदर्शन जाति ब्राहम्ण निवासी बरेली भू स्वामी
0.405 0.161
12 भुवारा
138/2/1/1/1/1/1/1/2 138/2/1/1/1/1/1/2
मो. सगीर आ. मो. हफीज कदीर जाति मुसलमान नि. ग्राम भू स्वामी
0.809
13
138/2/1/1/1/1/2/2 0.405 0.068
भुवारा प्रतापसिंह आ. गजराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी
0.125 0.068
14 भुवारा
138/2/1/1/1/2/1 138/2/1/1/2/1
राधेलाल आ. गजराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी
0.405
0.405
138/2/1/1/2/1/2
0.170
15 भुवारा मोधोसिंह आ. राधेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी
16
138/2/1/1/2/2 1.619 0.040
भुवारा छत्रपाल सिंह आ. राधेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी
17
137/1/2
0.169
1.858
भुवारा मो. जावेद आ. मो. हाफिज कदीर जाति मुसलमान नि. उदयपुरा भूस्वामी
18
137/2
2.023 0.080
भुवारा मो. सब्बीर आ. मो. कदीर जाति मुसलमान नि. उदयपुरा भू स्वामी 6512
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म. प्र. भोपाल
क / गन्ना/ एस-3 / क्षे.आर. / महाकौशल / 2017-18 /703 भोपाल , दिनांक / 11 / 2017
अधिसूचना
मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर लि० , बचई, जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-
क.
कय केन्द्र
ग्रामों की संख्या
जिला / तहसील
क्षेत्र (हेक्टेयर में) 1
118
7316.81
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर / नरसिंहपुर
2
105
5004.56 नरसिंहपुर / गोटेगॉव फैक्ट्री गेट
3
93.62
05
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर / करेली
228
12414.99
कुल
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।
मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
6513 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
परिवहनका साधन
ट्रेक्टरट्राली
53.23
41.30
45.67 115.32
9.32
116.70
69.59
86.74
51.64
33.30
13.11
70.92
33.77 28.51
111.80
57.42 22.59 74.61
60.63
31.01
44.55
47.87
9.04
128.63 25.37
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
5323.00
11531.85
4129.68
4567.23
5164.33
3330.25
6959.05
931.58
11669.58
5741.75
1310.98
3377.33
2851.20
8673.80
2258.80
7461.20
6063.40
12862.50
4455.15
2537.28
3101.00 11180.25
7092.08
903.78
4787.08
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
139.18 106.46
230.64
18.63
91.34
82.59
103.29
233.39
114.84
66.61 173.48
121.27 67.55
45.18
26.22
149.22
57.02
89.10 223.61
18.08
141.84
62.02
257.25
95.74
50.75
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
33.94
4.54
22.27
25.18 56.90 20.14
16.46
25.96
13.90
42.30
36.38
16.24
56.23
54.52
11.02
6.39
34.58
12.37 21.73
28.00
29.57
4.41
62.72 15.12
23.34
मड़ी
काक्षेत्रफल
32.12
35.52
54.13 41.40
40.17
7.25
47.16
90.77
67.46
26.27
25.90
22.18
86.96
10.20
22.69
44.66 17.57
34.65
37.23
19.74
55.16
58.03
24.12
100.04
7.03
जडी
तहसील-नरसिंहपुर
गन्नाफसल (हेक्टेयरमें)
आच्छादित
33.55
39.10
37.94 85.72 30.34
51.12
44.54
6.84
63.72
54.81 9.63
52.10
24.46
20.94
42.18
24.81
82.13
16.59
35.16 22.78
32.73
18.64
6.64
94.49
84.71 नोरपा
13
12 13
4 10 10
16
13 14 15
8
12
6
8
12 8
4
5 5 5
3
4
5
3
महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
3
कारखानेसे दूरी(किमी.)
23
27 27
27 27
14 15
27
24
24 14 20
14
24 24 24
25
26 26 24
26 26
26
25
26
प.ह.न.
ग्रामकानाम
सावलरानी
कन्हारपानी
चीलाचौदकला
डोकरघाट
समनापुर
चीलाचौदखुर्द
चौराखेडा
डागीढाना
खमतरा
भरवारा
मेहमदपुर
अगरिया
करहैया
बबरिया
सलैया मुडिया
सेमरा(पांजरा)
हनुमंतपौडी
धवईवडगुवा
पांसी
मुरलीपौडी
झार-खुरपा बचई
बैहरपोडी
0124
0125
0119
0122
0121 0123
0120
0117
0118
0114
0112
0113
0116
0108
0106
0115
0107
0105
0109
0110
0102
0103
0101
0111बागपौडी
0104
ग्रामकोड
22
21
25
23 24
20
16 18 19
10
15 17
13 14
12
11
5
3
8
2
4
9
6 7
1
क्रमांक 6514
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
=
۱۲
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
is
परिवहनका साधन
ट्रेक्टरट्राली
32.17
10.30
19.09
44.20
5.29
5.83
7.06
23.02 47.26
156.41 55.88
21.64 24.90
5.10
52.13
8.26
74.42
26.00
19.43
34.18
15.61
60.79
40.81
96.38
122.97
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
3216.90
1909.35
583.40
1029.55
4420.10
4725.90
528.68
5587.78
2301.58
826.35
705.75
15640.58
2490.20
510.28
5213.08
2163.85
7441.53
1560.78
2600.13
1942.73
6079.25
3418.35
4081.33
9637.88
12296.63
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
14.12
64.34
20.59
11.67
38.19
88.40
111.76 10.57
312.81
94.52
104.26
46.03
16.53 49.80
148.83
43.28
52.00
31.22 10.21
81.63 38.85
121.59
68.37
192.76
245.93
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
5.02
15.69
3.44
21.55
11.22
2.85
2.58
9.31
23.05
12.14
76.26 27.25
25.42
2.49 10.55
4.03
7.61 36.29
12.68
9.47
16.67
19.90
29.64
47.00
59.96
मडी
14.85 25.02
4.54 8.01
5.49
34.38
43.46 36.76
17.90
4.11
16.83 19.37
121.65
40.55
6.43
20.22 3.97
57.88
12.14
15.11
47.29
26.59
31.74
95.64
74.96
जडी
तहसील-नरसिंहपुर
गन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
23.63
14.03
7.57
4.28
आच्छादित
32.47
3.88 5.19
34.71
114.89
18.29
41.05
16.91
3.75 15.90
6.07
38.29
11.47 54.66
19.10
14.27
44.66
90.33 29.98
25.11
70.80
नोरपा
18
24
24
25 20
17 18 20 22
10 15 15
22 24
15 18
15
18 19
17
17
13
17
13 15
महाकौशलशुगरएण्डपातरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोंकीसूचीसत्र2017-18
سه कारखानेसे दूरी(किमी.)
16 0
6
21
16
20
16
21
23
25
25 23 27
14
27
16
25
20
25
27
20 27
23 15
20
प.ह.न.
ग्रामकानाम
श्यामखेडा
सिमरिया(सिंहपुरक्षेत्र)
नदवारा
नयाखेडा
कुम्हडी
सहजपुरा
डेडवारा
बहोरीपार(धुवघट)
सिमरिया(जरजोला)
बहोरीपार
बारूरेवा
जरजोला
सिहंपुर
धुवघट
नवलगांव
टापरियाँ(धवई)
झगराई
मगरधा(रोसरा)
खुरपा(बडा)
खैरी
गंगई
सूरजगांव
रानीपिपरिया
0167
0168
0169
0160 0165
0166
0162
0138
0161
0155
0140लुरेहटा
0136
0156
0158
0154
0130 0132 0135संग्रामपुर
0131 0134
0133
0126 0129
0127
0128
ग्रामकोड
46
49
48 50
47
45
43 44
42
40 41
39
38
37
33 35
34 36
31 32
30
29
28
26 27
क्रमांक 6515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
-
=
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
"
11
परिवहनका साधन
ट्रेक्टरट्राली
3.20
10.74
3.54
17.66
7.10
17.72
7.92
35.50 11.18 2.00
24.47
6.60
8.01
5.91
17.50
14.64
22.01
38.22 73.38
13.87
26.36 10.14
9.20 11.79
5.16
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
1073.60
354.00
1117.65
792.00
319.50
1765.65
710.45
200.18
1387.13
1463.68
3550.10
1771.63
800.70
7337.58
659.55
1750.00
516.25
2201.05
1013.70
919.63
591.13
3821.73
1179.23
2636.05
2447:03 उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
6.39
15.84
4.00
7.08
21.47
48.94
14.21
13.19
22.35
44.02
16.01 35.31
35.43
27.74
11.82 29.27
146.75 35.00 71.00
52.72
23.58
18.39 76.43
20.27
10.33
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
3.46 1.56
10.24
3.22
2.88
3.90
5.45
8.64
8.61
0.98
10.74
17.31
7.14
6.76
11.20
11.93
35.78
2.88
18.63
5.75
12.86
2.52 4.48
4.94
मडी
8.353.23
2.48
5.53
6.23
13.78
13.73
2.88
19.04
2.16
5.13
1.56
12.24
8.69
11.39
17.12
4.60
27.61
10.79
9.17
7.16 29.73 57.07
4.01
20.50 7.88
जडी
तहसील-नरसिंहपुर
गन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
7.89M
47.98 आच्छादित
5.22 2.35
2.72 12.97
4.85
5.88 2.04
13.01
1:47
10.75
16.17 10.19 8.21
11.56 26.08
8.66
53.90
4.34
3.79 6.76
7.45
19.36 28.08
नोरपा
29-
25
18
23
38 20
26
22
22
18 18
15 17
5
15
12 13 15
12
10
10
8
महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
15
10
15
कारखानेसे दूरी(किमी.)
0
36
22
0
0
36 35
31
33
34 35
0 34 35
0
33
37
34
34 34 34
34
34
35
25
प.ह.न.
ग्रामकानाम
मढपिपरिया
कठोतिया(मुगवानी)
दुखबास
पटनिया
बहादुरपुर
भालपानी
पस्ताना
भंडारदेव
गडरिया
खमरिया(देवनगर)
नारिया
करहैया(देवनगर)
लवेरी
विछुआ
देवनगर
मुडरईकला
मुंगवानी
केकडा
पिडंरई(पस्ताना)
सिहोरा
पाठा
भोती
सलैया(देवनगर)
बकोरी
टोला(मुगँवानी)
0227
0222
0220
0226
0213
0237
0214
0210
0229
0212
0223
0211
0216
0206
0218
0202
0209
0205
0204
0221
0201
0208
0177
0207
0203
ग्रामकोड
74
72
75
70
69
68
71
63 64
62
65 66 67
61
52
58 59 60
56
54
57
55
53
e 51
क्रमांक 6516
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
[भाग 1 H
asghpur
फैक्ट्रीगेट
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
ishalShgarlandPor
"
ट्रक
टक
ट्रक
ट्रक
परिवहनका साधन
ट्रेक्टरट्राली
ट्रेक्टरट्राली
ट्रेक्टरट्राली
ट्रेक्टरट्राली
ट्रेक्टरट्राली
1.42
86.33
39.12 21.52
7.67
12.78
12.84
15.78
48.68
33.88
33.81
5.21 22.05
6.39
84.68
4.39
2.31
23.73 21.52
9.40
7.91
13.11
20.13
43.61
9.79
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
231.25
979.05
791.30
2205.35
1284.45
4361.08
2152.30
2152.30
8633.18
1578.00
3911.98
3381.15
8467.65
1278.48
3388.00
2013.30
142.43
1311.00
520.55 438.75
2373.43
638.60
4867.93
939.70
76693
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
87.22
4.63
15.83
43.05 78.24
40.27
26.22
172.66
43.05 67.62
15.34
25.57
2.85
31:56 67.76
169.35 18.79
47.47
44.11
8.78
97.36
10.41
25.69
12.77
19.58
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
11.52
16.52
42.10
19.07 3.74
2.54
10.50
10.75
0.70
3.86
6.23
10.50
6.26
11.58
16.49
2.00
21.26
9.82
10.56
4.78 4.58 4.40
23.74
3.11
भड़ी
41.29
65.86
18.46 16.74
16.74
5.97
7.56
26.30
6.16
10.80 30.43
17.15
4.05
9.99
1.35
1.11 26.35
2.25
15.66
37.86
4.97
9.95
67.15 33.92
7.61 7.31
जड़ी
तहसील-नरसिंहपुर
आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
62.20
1.28 63.42 32.04
15.81
5.64
28.74
24.89
16.20
9.44
17.43 10.20
3.83
1.05
35.76
7.14
5.81
24.84
15.81
7.19
2.13
4.69
6.90 9.39 14.79
नोरपा
30 30
32 25
32
33
28
महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
35
35 25
29 30
29
47 19
32
16
29
26
50
28
35
30 25
27
कारखानेसे दूरी(किमी.)
10
9
0
32
0
0
9
8 9
11 0
33
0
22 17 0
29
21 22 22
11 22
28 21
10
प.ह.न.
ग्रामकानाम
रमखिरिया
कल्यानपुर नरसिहंपुर
भैसापाला
कोदारासकला
लोकीपार
नयागांव(धमना)
बरखेडा
गोगावरी
पिपरिया
गोरखपुर
सगोनीलकडहाउ
कछरा
लिघारी
सुपला सगोनी(सुपला)
उसरी
तिदंनी(बम्होरी)
खापा
रानी-पिडरई
पालामुडरई
पाला(भैसा)
डुडी-पिडंरई
भूत-पिपरिया
0419
0314
0414
0415धमना
0254
0418 0420
0421
0308
0302 0313
0321
0253 0267
0245
0307
0318
0240
0238
0247
0407 0416
0417
0243
0315
ग्रामकोड
93
100
88
94
91 92
97
76
84 85
90
96 98
86 87
82
89
99
83
80
79 81
95
77 78
क्रमांक 6517
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
फैक्ट्रीगेटः
फैक्ट्रीगेट
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
11
11
ट्रक
ट्रक
ट्रक ट्रक
ट्रक
परिवहनका साधन
ट्रेक्टरट्राली
ट्रेक्टरट्राली
ट्रेक्टरट्राली
5.02
3682.88
3.20 17.72
27.63
9.56
6.25
19.29
14.54
7.06
5.71
39.82
3.88
85.11
2.01
3.65
11.13
17.69
4.19
15.80
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
368287.53
2763.10 502.15
1454.28
1929.03 955.95
8510.83 705.75
571.45
624.90
319.50
3981.68
201.00
387.53 364.83
1113.35
1771.63
1579.58 418.75
1769.08
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
10.04
55.26 12.50
170.22
79.63 11.43 4.02
7365.75
19.12
38.58
14.12
7.30 29.09
35.43
7.75
6.39
35.38 22.27
8.38
7316.81 31.59
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
4.66
3.44
1818.13
3.05
2.45
2.78
1.78
1.92
13.47
8.64 41.50
9.41
19.42
1.89
7.09
5.43 1.56
2.04
7.70
8.62
मड़ी
3.91
2853.06
15.00
1.08
21.49
7.43
4.86
4.45
66.20 5.49
2.84
13.78
11.31 30.97
3.26 3.02
2.48
12.29
8.66
13.76
जड़ी
तहसील-नरसिंहपुर
आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
2694.56
7.02 3.69
4.20
20.30 4.59
1.02
10.68
62.52
29.25
14.17
2.35
5.19
13.01
2.85 2.68
3.08
13.00 8.18
11.60
नोरपा
32.
44
40
45
35
0
0
25
0
32 22
32
21
38
34 36 38
32
महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
32
कारखानेसे दूरी(किमी.)
4
4
4
0
0 12
16
15
13 15 15 28
6 13
6 5
13
6 11
प.ह.न.
गडरियाखेडा
ग्रामकानाम
करहैयाखेडा
सालीवाडा
डोगरगांव
गुडवारा
खमरिया(जरजोला)
मचवारा
चंद्रपुरा
मल्लाह-पिपरिया
मेंहका
करहैया(नर्मदा)
अंडिया
महादेव-पिपरिया
बम्होरी(तिदनी)
घुघरी
गुटोरी
मुराच
झिरी
घाट-पिडरई
योग-
0532
0539
0436
0433
0528
0435
0434
0432
0438
0424
0429
0425
0437
0422 0427 0431
05:7
ग्रामकोड
116 118 119
117
113
112 114
108 110 111
109
1150439
106
1050428
104
103
102
107
101
क्रमांक [भाग 1 6518
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
ट्रक H
ट्रक
11
ट्रेक्टरट्राली
ट्रेक्टरट्राली
ट्रेक्टरट्राली
परिवहनका साधन
ट्रेक्टरट्राली
20.83
3.31
167.05
5.08
40.04
1.44 3.77
0.94 7.08
13.33
8.99
8:10
14.65
20.06
7.29 31.73
5.21
36.98 4.12 103.10
102.89
208.78
5.02 85.82
160.82
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
16705.18
507.50 330.50
143.50 708.30
377.25 2083.00
899.08
1333.20
4003.50
93.68
520.55
3172.85
1464.95
2006.45 810.00
10309.85
411.90
728.85
10288.90
3698.10
8582.28
16081.55
502.15
20878.03
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
2116.63
334.10
6.61
41.66
1.87
7.55 10.15
17.98
14.17
16:20
2.87
10.41 26.66
40.13
29.30 80.07
206.20
63.46
14.58
205.78
8.24
73.96
321.63
10.04 171.65
417.56
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
4.16
10.16
1.12
2.80
3.46
4.38
1.84
0.46
6.40-
6.50
19.52
2.54
7.14
9.78
50.27
15.47
3.55
18.03 2.01
50.17
41.85
78.42
2.45
101.81
मडी
129.9381.46
1.26
16.20
3.78
5.51
0.73
0.90 2.93
10.37
4.05
6.99
31.14 5.04
80.19
24.68
11.39
15.61
5.67
3.20
28.76
80.03
162.39
66.75
125.08
3.91
जडी
तहसील-गोटेगांव
गन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
122.71
4.76-
5.20
3.57
15.30
1.19 आच्छादित
0.85 2.77
0.69
6.60
10.76
14.74 3.83 9.79
5.36
29.41
3.03 75.74
23.31
75.58
118.13 63.04
27.17
153.37
3.69
नोरपा
महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर
40 32
40 40
27
34
26
22
18 23
32 35
32
28 30
28 28
27
27 27
25
24 25
23
20
गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
कारखानेसे दूरी(किमी.)
0 0
0
11
33
0 32
0
33
0 0
32 29
30
31
29
29
30 31
29
30 30 31
30 11
प.ह.न.
Kachhua
वासनपानी
गाडारवाडाखेडा
ग्रामकानाम
सिलवानी
अधियारी
चिरचिटा
छीताधाट
सिवनी(पटी)
बरहटा
सिवनी(बंधा)
नोनिया(बरहटा)
रौसरा
नयागांव(रीछा)
रौसरी
खानापुर सूरवारी
वावली
शेड-पिपरिया
रीछा
दौन(कछुआ)
शेड-मगरधा
शेड-बेलखेडी
बेदू
0501
0236
0259
0260बंधा
0235
0498
0152
0224
0173 0225
0153जमुनिया(बरहटा)
0147
0217
0150
0148
0149
0142
0151
0143 0145
0139
0146
0144
0141
0137
ग्रामकोड
22 23 24 25
18 20
16
19 21
17
13 14
12
9
8
10 11
4
6 7
5
3
2
1
45
क्रमांक 6519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
PowerIngua फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
ट्रक
परिवहनका साधन
ट्रेक्टरट्राली
2.52
11.28
52.07
9.68
34.00
5.77 27.63
33.74 18.65
8.26
9.44 9.50
4.49
34.42 15.58
46.34
39.85
52.78 8.89
15.00
2:29
7.34
42.19
10.71
91.30
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
5207.10
252.35
1128.33
968.38
2763.10
3399.55
577.43
3374.30
1865.30
949.98
449.10
1557.75 944.00
5277.68
3442.33
888.80
4634.38 826.35
733.55
3985.10
1499.60
1070.58
4218.65
9129.75
229:25-
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
3514.34 1182.89
22.57
104.14
55.26 5.05
67.99 19.37
11.55
8.98
31.16
67.49 37.31
19.00
17.78
4.59
18.88
105.55
16.53
68.85
79.70 92.69
14.67
29.99
21.41
34.37
182.60
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
4.72 5.50
1.23
16.58
2.82 13.47
9.10
25.39
4.63
16.46
4.60
7.60
16.78
22.60
4.34
1.12
4.03
3.58
2.19
25.74
7.31
5.22
19.43
44.52
मडी
20.57
40.5050
1.96
7.53 8.78
26.44
21.49
4.49
12.11 7.34
14.51
7.39
26.24
1.78 26.78
36.05 6.43 3.49
31.00
5.71
6.91
41.05
32.81
8.33 11.66
71.01
जडी
तहसील-गोटेगांव
आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
38.25
4.24
1.85
20.30 8.29
7.11
13.70
6.98
3.30
24.97
11.44 6.94
24.79
6.07
6.53
1.68 25.29
34.04
11.02 38.77
5.39 29.27
7.86
30.99
67.07
नोरपा
40 52
40
39
37
40
37
37 38
35
34 35
35 35
34
37
34 34 34
34
33
33
31
38
30
महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
कारखानेसे दूरी(किमी.)
13
13 9
0
2
9
14
9 7
6
9
8 10 12
0 0
8
12
9 9 13
30
14
10 8
प.ह.न.
बढैयाखेडा ग्रामकानाम
मलहऊआ
जटलापुर
छिदामानी
बेलखेडा
करकबेल
बड़गुआकरकबेल
कापखेडा
अकोला
नन्हेगांव
सगरा
बम्हनी सिवनी(मुगली)
मुशरान-पिपरिया
लोहारी
कमता
मानेगांव
बारगी
देवरी
मुगली
बौछार
ठेमी
0526
0522
0521
0520
0527
0523
0524
0512 0514 0516
0525
0518
0511
0519टपरिया(ठेमी)
0508
0509मेख
0510
0505
0515
0502 0504 0506
0507
0513
0503कन्धरापुर(ठेमी)
ग्रामकोड
50
49
45
48
44 46 47
41
40 42 43
39
37
33
36
32 34
38
31
30
29
28
26 27
क्रमांक 6520
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
ugarandRowerIndustry Narsind
11
ट्रक
परिवहनका साधन
15.00
21.21
12.40
27.40
6.25
6.45
6.45
12.61
33.74
34.60
100.80
7.46
42.42 22.04
7.46
38.23
1.56
18.24
12.68
9.99
15.55
14.80
29.60
21.66
0.00 पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
1499.60
644.58
2121.08
1261.35
3459.85
2740.00
0.00
624.90
644.58
1240.40
3823.00
746.38 3374.30
998.73
1268.20 746.38
10079.73
2204.08
4241.75
1823.80
2959.85
1555.20
2166.00
1479.93
156.13
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
4990
42.42
12.89 12.50
54.80
12.89
29.99
69.20
0.00
76.46 24.81
14.93 19.97
14.93 25.23
201.59
25.36
59.20
43.32
3:12
67.49
31.10
84.84
36.48
44.08
29.60
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
10.34
3.14 7.31
3.05
3.14
16.87
13.36
6.05
3.64
18.64 16.46
3.64 4.87
6.15
49.15
14.43
0.76
7.22
10.56
7.58 6.18
10.74
20.68
8.90
मडी
4.86
21.31 11.66
5.01
16.50
9.65
5.01
26.24 26.91
29.74
5.81 9.81
5.81 7.77
78.40
12.10
1:22
9.86
23.02
16.85
11.51 14.18
32.99
जडी
17.15
तहसीलगोटेगांव
(हेक्टेयरमे)
आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल
4.59
11.02
15.58
4.73
4.73 20.13
9.11
9.27
25.42
7.34
21.74
5.48 24.79
5.48
74.04 28.08
1.15
16.19
13.40
31.16 11.42 9.32
15.91
10.87
नोरपा
0.00 महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर
43
36 37
33 42 35 37
44
35
32 33
37
34 38
35 32
55
28
52
43 46 35 54
42 42
गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
به कारखानेसे दूरी(किमी.)
6
12 13 6
36
25
0
28
4
14
13
14
0
2
14
28
9
27
4
11
1 2
0
प.ह.न.
ग्रामकानाम
पिपरसरा
गडपेहरा
बेलखेडी(टिकरी)
खमरिया(पिपरसरा)
पथरोडा
परसबाडा(मुगली)
इमलिया
सनगापुर
खमरिया(तिघरा)
गोहवर
दिघारी
बरखेडा
टिकरी
विछिया
सांकल
खमरिया(कन्धरापुर)
कमती
बुधगांव
गुंदरई
गुन्जी
बिछुआ
बटोरी
रिमझा
मोहास
झामर(सांकल)
0614 0616
0615
0609
0610
0611
0606
0613
0612
0541
0604
0602
0607
0603 0605
0601
0540
0538
0534
0530
0529 0533 0536
0535 0537
ग्रामकोड
74
71 73
64
72
75
65
69 70
66 68
62 63
67
66-
61
59 60
56
54
53
58
52
51
क्रमांक 6521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
mon
mas
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
andPowerindustri
Sugar ट्रक
परिवहनका साधन
5.41-
7.60
10.52
13.78
17.82
40.05
2.59
17.80 4.00
4.84
21.66
13.65
5.35
3.26
4.00
20.97
24.58
21.59 3.20
5.16
5.16
27.70
2.95
20.72
9.03
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
400.35
992.75
2072.33
1779.75
516.25
295.13 1365.30
1378.13
2457.70
259.20
4004.78
483.75
1781.90
326.35
516.25 2159.15
2096.70
534.65
2166.00
540.63
319.50
760.48
1051.78
2770.35
409:35 उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
43.18
55.41
41.45
80.10
35.64
35.60
43.32
8.01
10.33
10.33
9.68
15:21
10.69
27.56 49.15
10.81
5.18
6.39
5.90 27.31
6.53 41.93
21.04
8:01
↓ 450.93
19.86
> कुलयोग (हेक्टेयरमें)
3.71
8.68
10.22
10.56
4.84
10.10
1.26
2.36
8.69
1.59 6.72
2.61
6.66
19.53
2.52 10.53 1.56
2.64
मडी
1.95
5.13
11.98
1.95
13.51
1.44
4.012.52
13.84 2.54
3.76
16.85
10.62
8.18
10.72
2.30 13.86
4.01
2.02
2.48
4.16
16.79
3.11
5.91
3.11- 16.31
19.12
31.15 4.20
7.72
21.55
जडी
10.12
तहसील-गोटेगांव
आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
3.93
7.29
2.94
1.90
2.35 2.94
15.91
3.55
3.79 2.40 10.12 18.05
29.42 3.97 20:35
13.09
10.03
13.07
3.79 15.86
7.73
5.58
15.40
नोरपा
2.17
15.22
47
54 42 38
42
43
40
52
38 40
40
45 49
42 महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
51
38
41
40 42
50 50
38 38
46
49
कारखानेसे दूरी(किमी.)
7
3
6
5 6
3
6 36
3 9
24 0
3
7
25 15 15
7
28
27
27
28
27
28
प.ह.न.
ग्रामकानाम
राजाकछार
चांदनखेडा
आंधीवाडा
रामनिवारी
परसबाड़ा(खोबी)
सिरकोना
साकली
बड़ोदा
देवनगर(गोटेगांव)
पोनिया(टिकरी)
सिमरीछोटी
बगलई
तिरका
रहली
पिडरई(सिधई)
जोवी
कमोद
तिघरा(खमरिया)
नोन-पिपरिया
0637
0644
0638
0639
0622 0624
0627
0621
0620
0641कुम्डाखेडा
0645 0617
0618
0625
0635उमरा
0626 0620 0633
0623
0630 0634सिमरीबडी
0643तिघरा(अतरिया)
0636राखी
0631
ग्रामकोड
83 84
99 100
86
91
76
79 81 82
85
77
03
97 98
80
96
780619
90
94
88
95
क्रमांक
-02
87 89 6522
[भाग 1
मध्यप्रदेश राज्
राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
mor
"
Juras
आमाक
Domien
फैक्ट्रीगेट
arandPowe क्रयकेन्द्र कानाम
ushal
"
ट्रक
परिवहनका साधन
3.52
5.22
8.70
5.83 4.62 3.94
13.75
3.39
21.38
5.16
5.20 3.39
7.67
3.30
21.72
5.29
7.73
8.77
0.39
9.32
3.31
4:49
5.31
-3.21
13.11
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
320.78
394.38 339.18
2138.20
1374.70
583.40
521.83
516.25 638.60
2171.08
531.23
339.18
766.93
461.53
351.60 329.78
876.85
528.68
870.40
449.10
931.68
519.68
1310.98
772.30
331:05
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
149.15
-6.42-
42.76
15.46
17.41
10.44
10.62 10.57
26.22
12.77
15.34
43.44 6.78
6.78
27.49 11.67 7.03 7.89
6.62
8.98 10.33
9.23
17.54
10.39 6.60
18.63
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
1.92
1.57 3.74
4.25
1.66
2.85
1.66 10.42
1.62
मडी
2.54
6.70
2.25 10.59
2.52 3.11
2.54
2.58
2.59
4.27
3.77 4.54
6.39 2.19
1.61
2.741.71
10.20
4.54.
4.04 3.07
4.01
6.77
16.63
10.89 2.57
10.69
4.11
3.49
7.25
3.59
5.97
जड़ी
4.13
4.97
2.57
6.82
2.04
2.64
2.49 6.01
4.06
तहसीलगोटेगांव
आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
2.58
6.44
4.28
5.64
6.84
10.10
3.79
3:88
2.90
15.71
2.42
9.63
6.39 3.82
3.39 2.49
2.43 3.83 2.49
2.35
4.69
नोरपा
3.30
15.95
5.68
3.90
महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
50
52 53 53
47 48
51
54 55
52 52
45
48
50
47
49
53
48 48
49
45
45
49
50
46
कारखानेसे दूरी(किमी.)
24
38
17
39
25
37 17
4
22
22
32 15
26
22 19
24 39 24 25 23
24
25
प.ह.न.
م
17
ग्रामकानाम
कुन्तीवाडा मालीवाडा
सालीवाडा
मनकवारा
सहजपुरा
बगासपुर
दपकिया
पिपरिया(लाटगांव)
कुकलाह
लाटगांव
बहरोड़ा
अत्तरिया सिमरिया(बगलईपचोरी)
खमनिया(झासीघाट)
पडरिया
नरवाराकुकलाह
बडोल
मेहगवाटपरिया
तरवारा(श्रीनगर)
रिमझा
पोनिया(कुकलाह)
फजई
भडरी
श्रीनगर
0681
0659
0673
0658
0685
0682
0684
0680
0666
0676
0649
0664
0665 0668
0651
0652
0675
0661
0674
0653गर्रा
0656
0687
0654
ग्रामकोड
147
122
116
115
120
124 101
1060655
121
125
111
404
102
103
112
1190679
108
क्रमांक
114
105 108
107
118
110 -113
123 भाग 1]
6523
मध्यप्रदेश राजप
राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेंन्द्र कानाम
ट्रक
परिवहनका साधन
3.36
7.55
3.91 2739.32 15.64
5.14
6.41
3.24
7.69
4.55
5.10
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
1564.20
454.68
513.70
390.95
335.75
754.50
769.48
323.80 641.15
273932.13
510.28
उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
7.82
12.82
15.39 6.72 31.28
15.09
10.27
9.09
H
फैक्ट्रीगेट
क्रयकेन्द्र कानाम
परिवहनका साधन
ट्रेक्टरट्राली
3.88
9.38
3.30
11.25
54.96
6477.16
19.01 8.16
पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)
1901.23
329.78
815.68
381.50 1124.50
937.55 647715.90 उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर
109.9393-62-5496.25
12414.99
38.02
7.75
6.60
18.75 12954.32 22.49 16.31
5478.64
5004.56
6:48
10.21
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
1.90
2.22 1.64
3.68
1.58
7.62
3.75
1341.52
3.13
2.50 2.49
मड़ी
2127.66
3.54
3.04 5.87
5.99
2.61 12.17
4.00 4.99
2.52
जडी
3.97
तहसील-गोटेगांव
(हेक्टेयरमें)
आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल
5.54
5.65
3.34
2009.46
2.47
3.77
2.87
4.71
2.38
11.49 3.75
नोरपा
0
0
0
0
0 महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
0
57 57 40
60
कारखानेसे दूरी(किमी.)
36
13 36
5 0
36
25
0
42
प.ह.न.
15
ग्रामकानाम
गढ़ाघाट
जमुनिया
गोटेगांव
नादिया
केसली उमरिया(श्रीनगर)
हिड़कीपिपरिया
नेगुवा
सुकरी
झिरी(नगवारा)
योग
0738
0739
0694
0695 0725 0737
0724
0698
0691
ग्रामकोड
1320731
134
133
130
135
126 127
131
128
129
क्रमांक
कुलयोग (हेक्टेयरमें)
26.80
5.48 4.58 3186.45
3.08
1.89
1.61 9.27
मड़ी
42.75
3.02
7.29 5023.48
6.35
14.79
8.75
2.57
जड़ी
तहसील-करेली
आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)
40.38
2.42
8.26
5.00
13.97
2.85
6.89 4744.39
नोरपा
महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर
28
26 26
23
गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18
18 24
कारखानेसे दूरी(किमी.)
22
18
22
18 21
22
प.ह.न.
ग्रामकानाम
करताम्म
जल्लापुर
कुकवारा
कपूरी
योग
महायोग
0306
0303
0163मेनावारी
0304
0159बासकुवारी
0164
ग्रामकोड
4
2 3
1
क्रमांक
56 6524
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क / गन्ना/ एस-3 / क्षे.आर./ दुर्गा / 2017-18 /624 भोपाल, दिनांक 17/11/2017
अधिसूचना
मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी (शुगर) मिल्स, मेंद्राना, तहसील- पानसेमल , जिला- बड़वानी (म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-
ग्रामों की संख्या
कय केन्द्र
जिला/ तहसील क.
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1525.34
45
फैक्ट्री गेट
1
बड़वानी /पानसेमल
कुल
1525.34
45
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार । मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
श्री दुर्गा खांडसरी (शुगर) मिल्स,
मेन्द्राणा जिला बडवानी (म.प्र.)
पिराई सत्र २०१७-२०१८
अ.नं. गांव
1 जुनापानी
2 आमदा
जलगोन
3
4 चुनाभटटी
5 पानसेमल
6 दोदंवाडा
7 जैतपुरा
धरडगांव
8
रोपा
जडी
कुल
36.40 23.56 59.96
15.00 29.72 44.72
18.99 20.52 39.51
6.60
6.34 12.94
4.50
5.22 9.72
1.20
0 1.2
0
0:75 0.75
8.80
10.56
1.76 भाग 1 ]
6525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
दगडगाटी
9
5.60
0
5.6
8.00
10 राजपुरा
11 गौरीखेडा
दिवडीया
12
7.30 15.3
0.40
5.71 6.11
3.60
देवधर
13
पिपलोद
14
पिपरानी
15
खडकी
16
17 पन्नाली 1.26 4.86
0
1.45 1.45
7.80
5.39 13.19
2.80
5:80
8.6
9.20
14.8
5.60
11.40
ओसवाडा
18
मतराला
19
चिखल्दा
20
21 मेन्द्राना 10.14 21.54
0
6.99
6.99
0
4.00
4
0
2.04 2.04
16.50
22 कानसुल
23 गोंगवाडा 16.06 32.56
31.80
59.67 91.47
32:08 63.58
31.50
24 बालझिरी 4.20
25
6.61 10.81
23.20
जाहुर 19.44 42.64
21.20
26 भमराठा 11.41 32.61
59.50
27 निसरपुर
मेलन
28
29
46.25 105.75
22.00
28.46 50.46
30.20
टेमला
खोडामोहाली
30
57.94 88.14
2.47 15.27
12.80
15.40
31 दुधी
32 भडगोन 18.03 33.43
42.08 90.68
48.60
33
63.20
मोरतलाई
34 खेतिया 43.19 106.39
73.53
24.60
35
48.93
121.07
66.20
बेहडीया
36 भातकी
37 बांदयाबड
38 मलगांव
39 मल्फा 54.87
31.22 74.42
43.20
3.20
1.20 4.40
27.60 13.74 41.34
14.00
40 आमझिरी
41 टेमली
42 बबूलताड
43 रोकडीया
44 बागदेव
45 करणपुरा
कुल हेक्टर 37.75 51.75
0.00
3.30 3.30
8.60
4.40 13.00
17.60 29.69 47.29
4.00 11.47 15.47
7.20 22.82 30.02
0.00
2.12 2.12
739.58
1525.3
785.73 6526
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
[भाग 1
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म. प्र. भोपाल
क / गन्ना/ एस-3/ क्षे.आर. / शक्ति / 2017-18 /632 भोपाल, दिनांक21/11/2017
अधिसूचना
मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. , कौड़िया , जिला- नरसिंहपुर (म. प्र . ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -
क.
कय केन्द्र
जिला / तहसील 1
नरसिंहपुर / गाडरवाड़ा ग्रामों की संख्या क्षेत्र (हेक्टेयर में) 78
6040.55
फैक्ट्री गेट
कुल
78
6040.55
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार । मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोड़िया
पिराई सत्र 2017-18
नोरपा ग्राम
क्र.
(2)
(1)
(3)
198 1 कौडिया
केकरा
65 2
33 3 बरहेटा
4 वेरली
42
36 5 कजरोटा
जडी
मडी
योग
(4)
(5)
(6)
कारखाने से सड़क दूरी कि. मी. (7)
3
154
89.30
441.30
155.52
55
7 35.52
26.10
31
90.10
8
30
45.43
9
117.43
37
21.48
94.48
9 भाग 1 ]
6527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(2)
(3) (1)
68 6 चिरहकला
35 7 चामचौन
8 खापा
32
45 9 वगदरा
11 10 सांगई
11 धौखेडा
25
11 12 महुआखेड़ा
2 नीमच
13
152 14 सडूमर
71 सूकरी
15
33 गुनवे
16
लिलवानी
9 17
33 18 ईमलिया
80 19 चिर्रिया
45 20 मंहगवा
121 21 पलोहा
6 22 रिछावर
43 23 अमोदा
खकरिया
24
69
25 25 गुजरखेड़ा
16 26 टिमरावन
14 27 थरेरी
73 भैसा
28
68 गूजरझिरिया
29
45 अट्ठाईसा
30
25 31 कारजूनगर
164 32बोहानी
12 अमई
33
रहली
40 34
नयागाँव
47 35
13 36 लाखा
30 37 सुपारी
42 38 देगुवा
5 39 तिगुवा
15 सलैया
40
3 41 वहरा
42 मनकवारा
61
59 43 वरांझ
5 44 गगनवारा
(4)
(5)
(6)
(7) 12.00
25
105.00
10 15
6.28
56.28
12 14
5.72
51.72
13 18
14.01
77.01
14 4.95
5
16
20.95
25
6.06
15
56.06
18 0.45
17.45
6
3
8.54
24 3.54
420.00
11
162.00
106.00
6
44.00
35.51
150.51
18.72
67.72
16.00
9 3.12
13.12
10
1.00
8
20.00
21.20
74.20
5
77.00
52.78
209.78
30.23
118.23
7
43.00
211.77
60
19 30.77
4.08
14.08
4
24
25 12
11.2
66.2
16 29
44.51
142.51
8
18 11.15
44.15
31.12
25 11.12
4
4.56
4
22.56
25 62
178.84
15 43.84
28
18.69
114.69
13 21
13 27.34
93.34
20
4.45
49.45
14
406
5
140
101.83
11
8.06
31
8
107
8 38
29.15
9
115
29.48
39
33
11.01
9
10
75
26
18.71
13 53
36.18
131
14 2
3.48
10
16
40
11
18 14.02
2
2.53
8
25
8 113.98
23.98
29
7 31.03
125.03
35
8
4.21
17.21
9 6528
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(3)
(4)
(1) (2)
25
28 45 बम्होरी
29
18
46 मटवारा
25
24
47 पुरगवा
20
24 48 टेकापार
31
24
49 सिहोरा
10
12 50 हर्रइ
26
44 51 घाटपिपरिया
32
41
52 अजंसरा
17
11
53 चिरचिरा
15
11
54 मरका
13
16 55 सुजवारा
33
30
56 बुधवारा
53
45
57 ढाडिया
5 58 दुधवारा
24
16
59 शेरवरांझ
6
2.00
60 इमलिया
32.00
23 61 गाडरवारा
11.00
8 62 इमलिया
0.00
1 63 पतलौन
11.00
16 64 घुरपुर
11
9 65 सीरेगाँव
15
10 66 जमाडा
2 67 भूतखेडा
वरेली
2 68
13
17 69 गोलगाव
21
20 70 गरधा
24
28
71 बम्होरी गरधा
21
72 निवारी
15
14
18 खिरिया
73
0 74 मडगुला
0 75 वोदरी
9 76 सोकलपुर
3 77 भौरगढ
3 78 खेरी कामती
2,513
महायोग
3,321 नोट.-
नोरपा- वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना.
जड़ी- वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना.
त्रिजड़ी- वर्ष 2014-15 में लगाया गया गन्ना.
(5)
(6)
(7)
66.66
9 13.66
61.62
11 14.62
11 29.46
78.46
13 26.2
70.2
25.41
80.41
13
36.18
15 14.18
8 31.77
101.77
102.12
17 29.12
10
36.24
8.24
11 .1215
38.15
10 6.07
35.07
24.36
87.36
17
11 37.25
135.25
12.02
16
5
2.02
17 15.79
55.79
21 1.44
9.44
14.32
10
69.32
5.60
12
24.60
13 4.42
5.42
36.68
16 9.68
20 6.47
26.47
42
17
14
2
0
4
15
6
16 10.39
18.39
38.50
25 8.5
5.67
46.67
17 16.6
68.6
21 7.69
43.69
19
40.1
20 8.1
5
0
5
26
10.02
12 2.02
8
19.02
8
2.02
26
5
2
27 0
0
13
1
4
6040.55
1,911 6529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क / गन्ना/ एस-3 / क्षे.आर. / एन. पंजाब / 2017-18/677 भोपाल, दिनांक 28/11/2017
अधिसूचना
मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि. , ग्राम- हिनाखेड़ी, तहसील- चांद, वि.ख. चौरई, जिला- छिंदवाड़ा (म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -
क.
कय केन्द्र
ग्रामों की संख्या
जिला / तहसील
क्षेत्र (हेक्टेयर में) 1
2458.360
166
छिंदवाड़ा
फैक्ट्री गेट
166
2458.360 कुल
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।
मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
6530
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
एन० पंजाब शुगर मिल प्रा०लि०
हरनाखेडी ( चांद ) छिंदवाडा म० प्र०
गन्ना क्षेत्र आरक्षण विवरण ( हेक्टेयर में ) पेराई सीजन 2017-18
जिला छिंदवाडा के ग्राम
कमांक
रोपा
ग्राम का नाम
1
चांद
15.377 2
7.069
भांडपिपरिया
3
विकला
9.316 4
रानीखैरी
2,320 5
कौआखेडा
24,057 6
वेलगांव
9.150 7
मोघर
18.858 8
1.441
गुमगांव
9 खापाविहारी
11.551 10 दिलावर मोहगांव
37.130 11 रगडा
0.000 12
पठरा
0.939 13 पखडिया
2.000 14
8.134
किशनपुर
15 सटोटी
8.996 16
8.575
पिपरिया कला
17 हिवरा जयसिंग
8.081 18 बतरी
3.121 19 चांदढाना
0,822 20 घोगरी हरहर
0.789 21 मालीखैरी
6.494 22
बंधान
6.883 23 शेरपापडा
1.988 24
0.672
डोकली
25 मोया मोहगांव
0.000 26 सिंगोडी
25.170 27 सिरस
15.283 28
0.607
कुकरई
29 धमनिया सिरस
22.842
तिरी
जडी
योग 18.757
11.360
45.494 2.170
0.470
9.709 8.215
5.020
22.551 6.765
5.858
14.943 15.283
3.101
42.441 12.255
6.016
27.421 8.911
10.174
37.943 0.879
0.000
2.320 6.401
0.879
18.830 28.547
12.615
78.291 0.911
1.020
1.931 0.000
0.000
0.939 2.749
1.939
6.688 1.632
0.870
10.636 5.607
3.421
18.024 3.619
1.551
13.745 2.130
1.409
11.619 6.721
0.992
10.834 0.462
0.632
1.915 0.619
0.000
1.409 1.012
1.478
8.984 8.405
1.543
16.830 1.020
1.271
4.279 1.372
0.000
2.045 0.842
0.000
0.842 11.984
7.069
44.223 1.417
10.016
26.717 1.012
0.000
1.619 9.061
8.502
40.405 6531
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
30
16.555
बम्हनी लाला
19.680 31 बर्रा
बर्रा खेडा
32
5.445
बर्रा मनियाटोला
33
0.619
बर्रा रामाटोला
34
2.842 पांजरा
35
28.838 36
20.611
नोनी खुर्द
37 नांदना
23.421 38 परसोली
1.271 39 पटिया
3.235 40 डोंगरीटोला
8.709 41 सिंगोडी टोला
9.109 42
5.870 जामुन टोला
43 बाडीबाडा
31.364 44
0.000 कुम्पानी
45 नोनी कला
24.279 46
4.656 ढुटमर
47 राजलवाडी
7.478 48 मोंहगांव कला
3.421 49 झिरिया
4,020 50 केरिया
11.879 51
9.320 पालादौन
52
0.000 मडकाहान्डी
53
0.000 मुआरी
54 मेडावानी
1.360 55
2.518 खुटपिपरिया
56 तांडे
1.089 57 तेन्दनी
7.749 58
0.530 आमाझिरी
59 सिरेगांव
0.000 60
0.000 लुंगसी
61 कामठी
0.320 62
8.202 कुन्डा
63
5.587 थावरी कुन्डा
64 हतोडा
1.721 7.862
7.206
31.623 9.166
6.802
35.648 6.591
1.490
13.526 0.518
0.850
1.988 0.000
0,769
3.611 24.879
14.567
68.283 4.964
8.769
34.344 6.972
11.514
41.907 5.644
5.271
12.186 1.530
0.000
4.765 1.660
1.870
12.239 7.05
5.223
21.377 1.215
0.000
7.085 8.409
7.457
47.231 0.000
0.607
0.607 9.498
49.696 15.919
0.000
0.000
4.656 5.470
11.838
24.785 4.332
2.660
10.413 0.101
0.000
4.121 4.518
7.000
23.397 4,259
2.749
16.328 0.992
0.000
0.992 0.899
0.000
0.899 1.000
0.700
3.061 1.291
4.287
8.097 0.000
0.000
1.089 0.239
1.648
9.636 0.000
0.000
0.530 0.000
0.830
0.830 0.000
0.502
0.502
0.000
0.320 0.441
0.000
8.644 6.255
4.231
16.073 0.000
0.000
1.721 6532
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.449 65 खिरखिरी
66
1.182 विछुआ
67
3.336 परासिया
68
0.761 हरनभटा
69 किरगींपार
5.356 70
2.000 लिखडी
71 हिवरा
0.449 72
0.000 झिलमिली
73
21.162 हरनाखेडी
74
3.563 चिखली खुर्द
75
टिघरा
15.291 76
17.259 बांकानागनपुर
77
5.951 पाल्हरी
78 केरिया
0.101 79 चोरगांव
3.413 80
8.502 आमटा
81
2.178 चीजगांव
82
0.830 माचागोरा
83
1.263 बोहनाखैरी
84
3.109 नवेगांव
85
0.810 पान्तखेडा
86
1.105 चनिया खुर्द
87
2.409 बडडाढाना
88
1.012 बेलखेडा
89
6.032 रोहना
90
0.000 जटलापुर
91
2.688 खुटिया
92
5.700 पिण्डरई कला
93
17.911 शहपुरा
94
खमरा
34.789 95 धमनिया खमरा
1.012 96
9,753 सोनापिपरी
97 सलैया
10.117 98
3.368 सुसरई
99 कोटलवरी
4.291
3.826 3.377
-- 0.000
2.462
4.445
0.802
0.000
4.296 0.960
2.850
0.000
3.611 3.267
0.972
9.595 0.000
1.130
3.130
1.883
0.000
2.332
0.000
0.000
0.000 6.802
11.457
39.421 0.000
0.510
4.073 3.259
3.121
21.672 1.680
4.405
23.344 6.045
15.846
3.850
2.024
0.761
2.887 0.000
7.656
11.069 3.109
7.543
19.154 0.000
0.219
2.397 0.000
0.000
0.830 2.352
4.870
8.486 0.000
0.000
3.109 0.000
0.810
0.000
1.421
1.834
4.360 0.000
2.409
4.818
0.000
1.012 0.000
12.126
18.158 0.960
0.000
0.960 0.348
0.000
3.036 5.449
5.312
16.462
12: 348
48.401 18.142
17.194
10.166
62.150 0.000
0.000
1.012
3.640
5.004
18.397 9.915
8.984
29.016 1.012
1.219
5.599 1.300
4.178
9.769 6533
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
1.231 खेडा
100
13.255 101 पुलपुलडोह
1.729 102 थांवरी भाजीपानी
22.935 103 कुहिया
21.433 104 सुनारी मोहगांव
1.522 105 जैतपुर
0.000 106 धोलपुर
1.810 107 बीजापानी
1.409 108 भाजीपानी
4.490 109 खापा कला भाजीप
1.219 सांख
110
2.324 जटामा
111
0.842 112 घगडिया
28.308 113 सालईछिंदी
7.992 गोहरगांव
114
11.785 परसगांव
115
16.211 116 मुडियाखेडा
8.543 117 बम्हनीतुरा
3.919 118 कोंडरखापा
1.304 119 नीलकंठी कला
5.012 नोलाझिर
120
0.332 121 उभेगांव
0.279 122 राजना
2.372 123 केकडा
4.061 नवलगांव
124
2.502 ढीमरमेटा
125
0.000 126 चोर बतरी
20.713 माताखैरी
127
0.000 नवेगांव गोड
128
0.000 उलाबाडी
129
0.000 130 कुकडा
0,980 131 बामला
12.134 पचगांव
132
7.737 133 आमगांव
0.000 खाति पिपरिया
134
4.583
1.850
1.502
27.968 11.640
3.073
17.757 11.085
4.943
64.174 23.623
17.615
66.194 19.603
25.158
3.482
0.000
1.960
0.619
0.619
0.000
6.530
4.352
0.368
11.142
5.482
4.251
12.486
1.130
6.866
1.219
0.000
0.000
5.053
1.830
0.899
2.045
0.000
1.202
55.105 21.101
5.696
17.794
7.870
1.931
18.126
3.988
2.352
27.555
6.381
4.964
16.506
3.563
4.401
12.555
0.332
8.304
0.000
1.304 0.000
13.709
7.085
1.611
2.522
1.462
0.729
2.660
1.490
0.891
4.085
1.231
0:482
6,652
2.591
0.000
6.802
1.559
2.741
1.332
0.000
1.332
31.992
8.077
3.202
0.332
0.000
0.332
0.850
0.850 0.000
1.474
0.000
1.474
2.899
0.478
1.441
39.891
10.939
16.818
28.053
10.247
10.069
6.356
4.194
2.162 6534
135 टाप
136 पोनिया 137 खैरघाट 138 बांसखेडा 139 पतलोन 140 थोटा
141 रमपुरी
142 घोडपुर 143 डोलापांजरा 144 तीतरी
145 चंदनगांव 146 बादगांव 147 लालगांव 148 दावाझिर 149 गुमतुरा
150 ओरिया
151 सीताझिर 152 फुटेरा
153 समसवाडा 154 श्यामाटोला 155 साजपानी 156 हलाल
157 मंदरिया
158 ग्रेहटिया 159 खैररांझी 160 सीदप
161 छापर
162 फुटेरा मोहगांव 163 खैरी टोला 164 करलई
165 कोना पिण्डरई 166 हरदुआ
167 हालाल खुर्द
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
5.737
11.632
0.000
17.368 0.000
0.000
5.121
5.121 3.947
3.053
4.494
11.494 4.381
4.563
11.389
20.332 0.000
5.381
2.883
8.263 0.810
0.810
0.688
2.308 7.170
21.644
16.490
45.304
0.619
0.000
0.789
1.409 0.000
0.000
2.393
2.393
2.538
4.275
9.696
16.510
23.955
20.057
18.287
62.300
22.004
5.818
5.113
32.935
6.421
2.271
5.178
13.870
0.781
0.000
4.421
5.202
3.142
4.482
0.619
8.243
12.474
7.741
3.300
23.514
5.555
5.822
0.000
11.377
10.178
2.611
0.279
13.069
0.599
0.000
0.559
1.158
8.761
0.000
0.000
8.761
13.733
4.134
3.154
21.020
9.538
2.992
1.879
14.409
4.020
0.000
4.506
8.526
20.591
5.830
3.879
30.300
8.530
0.320
0.911
9.761
0.291
1.522
0.300
2.113
10.166
1.591
5.591
17.348
11.494
2.085
5.356
18.935
4.603
0.000
4.534
9.138
19.826
3.923
4.259
28.008
1.652
0.000
1.162
2.814
3.822
0.000
0.000
3.822
5.575
0.000
0.538
6.113
2458.360
कुल योग
6535
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क / गन्ना/ एस-3 / क्षे.आर. / रेवाकृपा / 2017-18 / 680 भोपाल, दिनांक 28/11/2017
अधिसूचना
मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु रेवाकृपा शुगर्स प्रा.लि. , शाहपुरा (भिटौनी) , जिला - जबलपुर (म . प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -
ग्रामों की संख्या
कय केन्द्र
क.
जिला / तहसील
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
160
2071.75 1
फैक्ट्री गेट
जबलपुर / शाहपुरा
94.52
65
2
फैक्ट्री गेट
जबलपुर / पाटन
122
2265.98 3
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/गोटेगॉव
4432.25
347
कुल
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अंथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।
मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
6536
क.
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
नौरपा गन्ना
जड़ी । रकबा
जड़ी ॥ रकबा
जड़ी !!! रकबा
1
2
3
4
5
6 1पौडी (फाटक)
3.62 0.00 2घुन्सौर
18.67
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
रेवाकृपा शुगर्स प्रा.. लि. पुरा (भिटौनी ) , जबलपुर..
(आकृनि समूह का संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टयर में )
कुल रकबा
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
पेराई हेतु गन्ना (टन ) उत्पादन का 50%
7
8
9
10 3.62
181.00 90.50
2
10.00 11.00
20.22 10.00 3 कैथरा (शहपुरा)
10.00 4भिटौनी
1.50 0.00 0.00 0.00
5 भमकी
0.50 0.00 6खमदेही
0.50 0.00 7 भदरवारा
0.20 0.00 0.00 8 गंजकटंगा
10.04 4.00 2.00 4.00
0.02
9शहपुरा
10नोनी (टिपरा )
6.53 3.00 2.00
4.20 0.00 11खिरकाखेड़ा
0.00 12किसरोद
0.05 0.00 13टिकरी
2.14 0.00 14टिपरा
10.40 5.00
10.00
14.00
5.35
15मगरमुहा
1.00 0.00 16 नटवारा
100.09 30.00 40.00 58.00
3.10
17 इमलिया
18 छपरट
1.60
0.40 0.00 19कुलोन (छपरट)
0.00 20रैयाखेड़ा
0.20 0.00 0.00 0.00
0.00
0.50
21पौड़ी (परछिया)
0.20 0.00 0.00 0.00
22कटंगी (सहजपुर)
23 ईश्वरखेड़ा
0.30 0.10 0.00 0.00
24लुहार्य
2.19
0.50
0.50
0.00
25 भमका
0.50
0.00
0.00
0.00
26मालकछार
0.20 0.00 0.00 0.00
27दिघोरी
1.30
0.50
0:50
0.20 0.00
28 दिमर (झोझी)
0.00
0.40 0.00
29पिपरिया(कनवास)
0.00 0.00
0.50 0.00
30सहजपुर
0.00 31झोझी
1.00 0.00 0.00 0.00
32रमखिरिया
20.51
9.00
10.00
10.00
33नाचनखेड़ा
0.40
0.00
0.00
0.00
0.20
34 रामघाट (पिपरीया)
0.00 0.00 0.00
35बिजना
0.40
0.00
36 महगवा सगड़ा
3.51 1.00 1.00 0.00
37बरगी
5.75 2.00 2.00 0.00
38बम्हनौदा
2.33 1.00 1.00 0.00
39सुरई
1.00 0.00 0.00 0.00
5.00
44.67 2233.50 1116.75
2
10.00 50.22 2511.00 1255.50
4 1.50
75.00 37.50
4 0.50
25.00 12.50
4 0.50
25.00
12.50
4
0.00 0.20
10.00
5.00
5 20.04 1002.00 501.00
5
0.00 0.02
1.00
0.50
5
1.00 12.53
626.50 313.25
6
0:00 4.20
210.00 105.00
6 0.05
2.50
1.25
6 2.14
107.00 53.50
6 39.40 1970.00 985.00
7
0.00 6.35
317.50 158.75
7 228.09 11404.50 5702.25
7
0.00 3.10 155.00 77.50
7
0.00
1.60
80.00 40.00
7
0.00
0.40
20:00 10.00
7 0.20
10.00
5.00
7 0.50
25.00 12.50
7 0.20
10.00
5.00
8 0.40
20.00
10.00
8 3.19
79.75
159.50
8 0:50
25.00 12.50
8 0.20
10.00
5.00
8 2.30
57.50
115.00
8
0.00 0.20
10.00
5.00
8 0.40
20.00 10.00
8
0.00 0.50
25.00 12.50
8 1.00
50.00 25.00
8 49.51 2475.50 1237.75
9 0.40
20,00 10.00
9 0.20
10.00
5.00
9 0.40
20.00
10.00
9 5.51
275.50 137.75
10 9.75
487.50 243.75
10 4.33
216.50 108.25
10 1.00
50.00
25.00
10 6537
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव तहसील शहपुरा जिला जबट पुरं के गन्ना ग्रामों की सूची
Б.
जड़ी III रकबा
जड़ी ॥ रकबा
जड़ी । रकबा
नौरपा गन्ना
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
5
6
4
3
2
1
0.00
0.00
0.00
0.40
40सीतलपुर
7.00
3.00
5.00
20.82
41बिलपठार
0.00
1.00
3.77
42खपरा
0.00 0.00
0.00
0.50
धरमपुरा बंधा
43
0.00
0.00
0.00
0.20
बरखेडा (सहजपुर)
44
0.00
0.40
परछिया
45
0.20 0.00
0.20
0.50
46बरहां
0.00
0.00
0.00
1.62
47 हिरापुर बंधा
40.00 46.00
85.40 46.00
48उमरिया
0.00
0.00
0.00
0.20
49खैरी बंधा
0.00
0.00
2.00
3.58
50सहोजनी
1.00
2.00
3.00
8.15
51लूटी
0.00
0.00
1.00
2.00
52भीटा
0.00 0.00
0.00
0.20
53अगासी
2.00
5.00
5.00
10.44
54मनगंवा
3.00 3.00
4.00
6.64
55मानेगांव
0.00
0.00
0.30
0.55
56गइरपिपरिया
0.00
0.20
57 कैथरा (सहजपुर)
0.00
0.20 0.00
0.36
58सिहोदा
16.00 16.00
8.00
29.63
59 ठुठा (मानसनगर)
0.00
0.00 0.00
1.98
60बिलखिरवा
0.00
3.00 2.00
6.65
61मटवारा
1.00 0.00
1.00
5.89
62मुडीया
0.00 0.00
0.00
0.50
63ज्याप
0.00
1.00 0.50
1.50
64लम्हेटा
0.00
0.50
65 भीटय
1.00 0.00
1.00
1.04
66कुसमी
2.00
3.00
3.00
9.83
67डोभी
0.00
0.41
68जमुनिया(ज्वाप)
0.00
3.13
69झुरई पिपरीया
0.00
2.05
70 खैरी (लमेहटा)
0.00
2.00 2.00
6.70
71फूलर
0.00
0.00 0.00
2.02
72अहरोरा
5.00
2.00
8.00
10.27
73करहैया
0.00
0.00
2.00
74केवलारी
0.00 0.00
2.00
75 भरदा
0.00
2.00
5.64
76नीमखेड़ा
1,66
77 रेनी
0.00
0.00
2.00
78आमहिनोता
0.00 0.00
0.40
79मजीठा
0.00
0.00
2.00
80 करहैया कला
M
(क्षेत्रफल हेक्टयर में)
कुल रकबा
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50 %
10
9
8
7
10
10.00
20.00
0.40
10
895.50
1791.0035.82
10
119.25
238.50
4.77
10
12.50
25.00
0.50
10
5.00
10.00
0.20
10
10.00
20.00
0.40
11
22.50
45.00
0.90
11
40.50
81.00
1.62
11
5435.00
10870.00
217.40
12
5.00
10.00
0.20
12
139.50
279.00
5.58
12
353.75
707.50
14.15
12
75.00
150.00
3.00
12
5.00
10.00
0.20
12
561.00
1122.00
22.44
12
416.00
832.00
16.64
12
21.25
42.50
0.85
12 10.00
5.00
0.20
12
14.00
28.00
0.56
12
1740.75
3481.50
69.63
13
49.50
99.00
1.98
13
291.25
582.50
11.65
13
197.25
394.50
7.89
14
12.50
25.00
0.50
14
75.00
150.00
3.00
14
12.50
25.00
0.50
14
76.00 .
152.00
3.04
14
445.75
891.50
17.83
15
10.25
20.50
0.41
15
78.25
156.50
3.13
15
51.25
102:50
*2.05
15
267.50
10.70 535.00
15
50.50
101:00
2.02
16
631.75
25.27 1263.50
16
50.00
2.00
100.00
0.00
16
50.00
2.00
0.00
100.00
14
191.00
7.64
0.00
382.00
16
41.50
0.00
83.00
1.66
16
50.00
0.00
100.00
2.00
17
10.00
0.00
0.40
20.00
17
50.00
2.00
0.00
100.00
Kang Sugar : Di 6538
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
गन्ना विराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
नौरपा गन्ना
जड़ी । रकबा
जड़ी || रकबा
जड़ी || रकबा
1
2
3
4
5
6 81कटीला
2.00 1.00
1.59 1.00 82 इमलिया (मानेगांव)
83लामी
0.40 0.00 84मनगवां
1.50 0.00 85तिलवारा
1.50 0.50 1.00 0.00
86कूड़न
0.50 0.00 0.00 87मनकेडी
35.09 10.00 10.00 88खमरिया
0.40
89 तेवर पिपरीया
2.01 1.00 90
कुआंखेडा
1.00 0.50 0.00 91जमखार
0.40 0.40
10.93
3.00
4.00 92चरगंवा (नवीन)
93कुसली
32.38 18.00 12.00
1.85 1.00 94जमुनिया (मैली)
0.40 0.40 0.00 95सालीवाडा (मैली)
20.94
96सुनाचर
5.00 5.00 97गुंदरई
0.00
0.20
0.00 98मैली
1.00 0.00 0.00 99बेलखेडा
8.97 3.00 3.00 100 हिनोतिया
2.51 1.00 1.00 101 पिपरिया कंला
1.00 0.50 0.00
8.00
21.46
6.00 102मातनपुर
103 गुबरा कला
1.00 0.50 0.00
12.05 4.00 2.00 104बिहारीपुरा
105सुन्द्रादेही
34.61 12.00 18.00 10.00
106 इमलिया
30.00 20.00
107 झाँसी
0.20 0.00
108 भौतिया
0.40 0.00
09 बरमान
0.33 0.10 0.10 0.00
10 झलोन
0.50
0.00
11 तुमरा
1.20 1.00
12गोकला
14.20 5.00 5.00 0.00
13 छपरा
0.40
14मेरेगांव
18.50 5.00 5.00 4.00
15बेलखेडी
30.40 8.00 8.00 12.00
16बसेड़ी
20.66 5.00 5.00 7.00
1.50 0.00
17 गुबरा खुर्द
18सिमरिया
0.20 0.00 0.00 0.00
3.00
19 कुड़ा(इमलिया)
2.00 2.00 0.00
10 धनगंवा
1.00 0.00
1 कुडाकंला
4.82 2.00 2.00 0.00
2बरपटी
12.00
10.35
5.00 5.00
3पावला
20.76 8.00 9.00 6.00
A
(क्षेत्रफल हेक्टयर में)
कुल रकबा
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%
7
8
9
10 3.00
150.00 75.00
17 2.59
129.50 64.75
17 0.40
20.00
10.00
18 1.50
75.00 37.50
18 3.00
150.00 75.00
19
0.00
0.50
25.00
12.50
19
10.00
3254.50
65.09
1627.25
19 0.40
20.00 10.00
20 3.01
150.50
20
75.25
0.00
1.50
75,00
37.50
23 0.80
40.00
20.00
24
0.00
17.93 896.50 448.25
24
10.00 72.38 3619.00 1809.50
24 2.85 142.50 71.25
25
0.00
0.80
40.00 20.00
25
5.00 35.94 1797.00 898.50
25
0.00
0.20
10.00
5.00
25
0.00
1.00
50.00 25.00
26
0.00 14.97
748.50 374.25 कय केन्द्र दूरी 12
0.00
4.51
225.50 112.75
27
0.00 1.50
75.00 37.50
28
0.00 35.46 1773.00 886.50 कय केन्द्र दूरी 11
0.00
1.50
75.00 37.50
30
2.00 20.05 1002.50
74.61
3730.50
501.25 कय केन्द्र दूरी 10 1865.25 कय केन्द्र दूरी 08 50.00
2500.00 1250.00
30 0.20
10.00
5.00
30 0.40
20.00
10.00
30 0.53
26.50
13.25
31 0.50
25.00 12.50
31 2.20
110.00 55.00
32 24.20 1210.00
कय केन्द्र दूरी 05
605.00
0.40
20.00
10.00
33 32.50 1625.00 812.50 कय केन्द्र दूरी 05 58.40
2920.00
37.66 1883.00
1460.00 कय केन्द्र दूरी 05 941.50 कय केन्द्र दूरी 02 1.50
75.00 37.50
34 0.20
10.00
5.00
35 7.00
350.00 175.00
35 1.00
50.00 25.00
35 8.82
441.00
220.50 कय केन्द्र दूरी 08 32.35 1617.50 808.75 कय केन्द्र दूरी 04 43.76
2188.00 1094.00 कय केन्द्र दूरी 04 6539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
ई सत्र 2017
गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
जड़ी III रकबा
जड़ी || रकबा
जड़ी । रकबा
नौरपा गन्ना
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
4
5
6
3
2
1
4.00
4.00
12.32
124
चरगंवा(पुरानी)
2.00 0.00 0.00 125 मिहगंवा(भडपुरा)
1.50
126
जगतपुरा
0.00
0.00
1.00
127 धरती कछार
1.00 0.00
2.00
औरिया
128
10.00
10.64 5.00 बम्बाबारी
129
2.00
0.00
2.00 130 सर्रा
2.00 2.00
6.29
131 पायर पौडी
2.00
12.36 4.00 132 महगंवा(खाप)
2.00
2.00
9.96
133 दलपतपुर
10.00 15.00 15.00
22.25
134
केदारपुर
2.00 2.00
3.27
135
अहमदपुर
4.00
6.00
20.78
136देवरी (पुरानी)
0.00
2.00
2.90
137 बढ़ेयाखेड़ा
0.00 0.00
1.00
138
किसलई
10.00
15.00 5.00
12.12
सुनवारा
139
1.00 1.00
1.12
140 नयानगर
0.00
3.00 0.00 141 सिंगोरी
1.50 1.50
6.35
142 इमलिया(ललपुर)
2.00 1.00
3.37
143
बिजना
1.00 1.00
3.63
144 भारतपुर
2.00 1.00 1.00 145 दपकिया
1.00
1.58 1.00 भीकमपुर
146
2.00 0.00
0.69
147सिद्यपुरी
1.00
1.00
0.88
148 प्रेमनगर (सूखा)
1.00 1.00
3.88
149गंगई
4.10 2.00 0.00 150 रजोला
0.00 0.00
1.00
151 बम्होरी
2.00 0.00
5.32
152खाप
0.00 0.00
2.44
153 भडपुरा
2.83
1.00
1.00 154कुलोन बिजना
0.00
0.00
2.96
155 पिपरिया बेनी
5.00
5.00
29.64
156 तुमरा पाथरपोडी
2.12
157बिछुआ
0.00
5.82 2.00 हाथीकछार
158
5.00
11.77 5.00 159 कटोरी
0.80 0.00 0.00 160 छेडी
398.20 342.30 285.00
1046.25
कुल योग
(क्षेत्रफल हेक्टयर में)
कुल रकबा
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50 %
8
9
10 7
35
508.00
0.00
1016.00
20.32
36
50.00
100.00
2.00
0.00
37
37.50
75.00
1.50
25.00
38 50.00
0.00 1.00
38
0.00
75.00
3.00 150.00
38
716.00
1432.00
3.00 28.64
38
0.00
200.00 100.00
4.00
38
0.00
514.50 251.25
0.29
39
509.00
20.36
2.00
1018.00
40
0.00
349.00
698.00
13.96
40
1556.25
62.25 3112.50
40
0.00
363.50 181.75
7.27
42
894.50
5.00 35.78 1789.00
42
0.00
122.50
4.90 245.00
45
0.00 1.00
50.00 25.00
45
1053.00
42.12 2106.00
45 156.00
3.12
78.00
0.00
46
0.00
3.00
75.00
150.00
48
233.75
0.00
9.35
467.50
6.37
48
0.00
318.50 159.25
48
0.00
140.75
5.63 281.50
100.00
50
0.00
4.00
200.00
23
0.00
89.50
3.58 179.00
20 2.69
0.00
134.50 67.25
72.00
20
0.00 2.88
144.00
147.00
0.00 5.88 294.00
22
0.00
23 6.10 305.00 152.50
40
0.00
50.00 25.00
1.00
45
0.00
183.00
7.32
366.00
11
0.00
122.00
2.44
61.00
241.50 120.75
35
0.00 4.83
45
0.00
74.00
148.00
2.96
22
0.00 39.64
991.00
1982,00
53.00
32
0.00 2.12 106.00
48
0.00
391.00 195.50
7.82
0.00
1088.50
21.77
544.25 वाया गोटेगांव 80
0.00
20.00
0.80
40.00
25 2071.75 103588 51794 [ भाग 1 6540
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी) , जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील पाटन जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टयर में )
क.
जड़ी ॥ रकबा
जड़ी III रकबा
कुल रकबा
नौरपा गन्ना
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
जड़ी । रकबा
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .
पेराई हेतु गन्ना(टन) उत्पादन का 50%
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
9
5
6
10 3
4
7
8
1
2
6
0.00
83.00
0.00
0.00
166.00
3.32
3.32
1 सहसन
10.00
8
0.10
0.00
0.20 0.10
0.40 20.00
2 खैरी (सहसन)
5.00
10
0.00 0.00
0.10 0.10
0.20 10.00
3 कुवरपुर
10
5.00
0.00 0.00 020 10.00
0.10 0.10
4रैयाखेड़ा
10
3.42
4.00 2.00
385.50
15.42 771.00
6.00
5 धनेटा
11
4.00
0.00
0.00 0.00 0.16 8.00
0.16
6 भुवारा
11
10.00
0.10 0.00
20.00
0.20 0.10
0.40
7 राखी
11
0.20 0.00
10.00
0.40 20.00
0.10 0.10
8 ग्वारी
12
10.00
0.10
0.10 0.10 0.40 20.00
0.10
बम्होरी
9
12
10.00
0.00 0.10 0.40 20.00
0.20 0.10
10 भकलिया
13
5.00
0.00
0.20 10.00
0.00 0.10
0.10
11 नन्दवारा
13
5.00
0.00 0.00
0.20 10.00
0.10 0.10
12चदवा
14
0.00
1.61 80.50
40.25
1.00 0.31 0.30
13 पड़रिया ( भमक)
14
0.10
12.50
0.10 0.10
0.50 25.00
0.20
14कुमगंवा
14
0.20
20.00
0.20 0.10
0.80 40.00
0.30
15सिमरिया
15
0.00
2.12
53.00
106.00
0.50 0.62
1.00
16बढैयाखेड़ा
15
2.50
0.00 0.00
0.10 5.00
0.10 0.00
17 मढ़पिपरिया
78.00
15
0.30 0.32
156.00
2.00
3.12
0.50
18पाटन
16
12.50
0.10 0.10 0.00
0.50 25.00
0.30
19सिन्गोरी
17
2.50
0.10 5.00
0.00
0.10
20चपोद
5.00
17
0.20 10.00
0.10 0.00 0.00
0.10
21 अमरपुर
18
5.00
0.20 10.00
0.00 0.00
0.10 0.10
22गुरूपिपरिया
18
2.50
0.10 5.00
0.10 0.00 0.00 0.00
23इंडी
18
126.50
5.06 253.00
2.00 1.06 1.00 1.00
24महुआखेड़ा
12.50
0.50
18
25.00
0.20 0.10 0.20 0.00
25 गाड़ाघाट .
5.00
20
0.10 0.00
0.20 10.00.
0.10 0.00
26भोरदा
200.75
20
2.00 0.00
8.03 401.50
1.00
5.03
27 सिन्गोरी
20
0.00
2.50
0.00
0.10 5.00
0.10 0.00
28सिंगोरी
20
2.50
0.10 5.00
0.00
0.10
29सरखण्डी
5.00
21
0.00 0.00
0.20 10.00
0.10
0.10
30नीची
22
56.25
112.50
2.25
2.25 0.00 0.00 0.00
31मुस्करा
22
1.00
188.00
7.52 376.00
4.00 1.52 1.00
32नीमी
0.40 20.00
22
10.00
0.10 0.10 0.00 0.20
33कटरा बेलखेड़ा
0.50 25.00
12.50
22 0.10 0.20 0.20 0.00
34सिमरिया
5.00
23
0.20 10.00
0.10 0.10 0.00 0.00
35रोसरा 6541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी) , जबलपुर (आकृति समूह का संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
(क्षेत्रफल हेक्टयर में) क.
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
नौरपा गन्ना
जड़ी । रकबा
जड़ी ॥ रकबा
जड़ी III रकबा
कुल रकबा
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%
शहपुरा रेवाकृपा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
1
3
4
2
5
6
7
8
9
10 0.10 0.00
36डुडी
0.10 5.00
2.50
23 37जरोद
0.10 0.00 0.00 0.00
0.10 5.00
2.50
24 38बरोदा
0.10 0.10 0.00 0.20
0.40 20.00
25
10.00 0.10 0.10 0.00 0.00
0.20 10.00
5.00
27 39हटेपुरखुर्द
40खमोद
0.00 0.10 0.10 0.00
0.20 10.00
5.00
27 41उजरोड
0.10 0.00
0.10 5.00
2.50
28 0.10 0.20 0.10 00
0.40 20:00
10.00
28 42हटेपुरकंला
4.00 2.00 2.00
43आगासोद
0.46
8.46 423.00
211.50
30 0.10 0.00
44रमखिरिया
0.10 5.00
2.50
30 45सहसन पडरिया
0.10 0.10 0.00 0.00
0.20 10.00
5.00
30 2.38 1.00 1.00 0.00
4.38 219.00
30
109.50 46 पडरिया (ब्योहारी)
0.10 0.00 0.10 0.00
47मझगंवा
0.20 10.00
5.00
30 0.10 0.10 0.00 0.20
0.40 20.00
10.00
31 48कटिया लुहारी
3.71 1.00 1.00 0.00
5.71 285.50
142.75
32 49पडरिया (थुआं)
50आरछा
0.10 0.10 0.00
0.00
0.20 10.00
5.00
32 51बरोदा
0.10 0.10 0.10 0.00
7.50
0.30 15.00
32 0.10 0.20 0.00 0.10
52नुनसर
0.40 20.00
32
10.00 53कैथरा
0.00
0.10 0.10 0.10
0.30 15.00
7.50
32 54भर्रा
0.10 0.00 0.00 0.00
0.10 5.00
2.50
32 0.10 0.00 0.00 0.10
0.20 10.00
5.00 55लुहारी(कटिया)
30 56कॉटी
0.10 0.10 0.10
0.30 15.00
25
7.50 57बरही
0.10 0.00 0.00 0.00
0.10 5.00
2.50
12 58कनवास पिपरिया 0.20 0.10 0.20 0.00
0.50 25.00
12.50
8 59बनवार
0.50 0.50 0.50 0.00
1.50 75.00
37.50
20 0.20 0.10 0.10
60पिपरिया चन्द्रभान
0.00
0.40 20.00
20
10.00
0.00
0.50 0.50 0.00
1.00 50.00
25.00
15 61खैरी हरदुआ
62बेनीखेडा
1.00 0.25 0.00 0.00
31.25
26
1.25 62.50;
1.00 1.00 1.00
63पौडी
0.10
3.10 155.00
77.50
35 2.78 0.00 0.00 0.00
2.78 139.00
64थुआ (पडरिया)
69.50
42 2.79
65ओरिया
1.00 1.00
4.79 239.50
119.75
45 51.20 19.06 18:08 6.18 94.52 4726.00
कुल योग
2363.00 6542
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी) , जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान )
गना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील गोटेगावं जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामो की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टयर में)
क.
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
नौरपा गन्ना
जड़ी । रकबा
जड़ी ॥ रकबा
कुल रकबा
जड़ी III रकबा
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%
1
2
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. सड़क कीइसी 3
4
5
6
7
8
9
10 1 झॉसीघाट
18.51 8.00 9.00 9.00 44.51 2225.50
1112.75
18 25.65 5.00
2 बेलखेड़ी (झांसीघाट)
0.00
5.00
35.65 1782.50
891.25
16 3 अमरीया (झॉसीघाट) 39.85 15.00 15.00 20.00 89.85 4492.50
2246.25
20 4 देगुंथा
27.67 10.00 20.00 20.00 77.67
3883.50
1941.75
20 9.77
5 रिगझा (खमरिया)
5.00 5.00
0.00 19.77 988.50
494.25
22 6 मालीयाडा
25.02 15.00 18.00 17.00 75.02 3751.00
1875.50
23 7 सिलारी
20.35 7.00 4.00
4.00 35.35 1767.50
883.75
23 8 जोनी
20.24 10.00 3.00
7.00 40.24 2012.00
1006.00
23 9 बुकीमवई
12.70 8.00 8.00
4.00 32.70 1635.00
817.50
24 10 कंजई
19.46 18.00 8.00
4.00 49.46 2473.00
1236.50
24 11 पिपरपानी
13.27 16.00 7.00
7.00 43.27 2163.50
1081.75
25 12
करेली (कला)
23.53 8.00 12,00 10.00 53.53 2676.50
1338.25
25 13 कुम्हडाखेडा
5.28 2.00 3.00
1.00 11.28 564.00
282.00 कय केन्द्र दूरी 02 14 गोटेगांव
3.31 2.00 1.00
6.31 12.62 631.00
315.50 कय केन्द्र दूरी 02 15 बुधगाँव
3.36 1.00 1.00
0.00 5.36 268.00
134.00
25 16 कुमझोर
13.31 5.00 2.00
1.00 21.31 1065.50
कय केन्द्र दूरी 02
532.75
17 सालीवाड़ा
8.00
48.85
6.00
6.00 68.85 3442.50
1721.25
18झोझा
कय केन्द्र दूरी 08 6.00 2.00 1.00
1.00 10.00 500.00
250.00
26 19 उभरा (उमरी)
3.73
1.00 1.00
0.00 5.73 286.50
143.25
27 20 कुकलाह
20.03
5.00 3.00
2.00 30.03 1501.50
750.75
21 गरो
करा केन्द्र दूरी 05 15.38 5.00 5.00
0.00 25.38 1269.00
634.50
23 22 मोहास
23.81 19.00 9.00 12.00 63.81 3190.50
1595.25 कथ केन्द्र दूरी 10 23 मुँवारा ( भुंवारा)
5.00 4.00 3.00 3.00 15.00 750.00
375.00
28 24 कमोदी (करौदी)
2.26 1.00 1.00
0.00 4.26 213.00
106.50
28 25 कमोद
12.00 4.00 2.00
2.00 20.00 1000.00
500.00
28 26 पड़रिया (मुर्रई)
11.59 5.00 3.00
3.00 22.59 1129.50
564.75
28 5.89
27 बगलई (तिघरा)
2.00 1.00
1.00 9.89 494.50
247.25 कय केन्द्र दूरी 02 28 राखी
6.00
2.00 1.00
1.00 10.00 500.00
250.00
28 2.76
29 रहेली (गोटेगांव)
1.00 0.00
0.00 3.76 188.00
94.00
30 परिया
क्रय केन्द्र दूरी 07 3.20
2.00
1.00
0.00 6.20 310.00
155.00
29 31कांचर (कला)
1.80 1.00 1.00
0.00 3,80 190.00
95.00
27 32आँखीवाड़ा
9.00 15.00 3.00
2.00 29.00 1450.00
725.00
30 33.जमुनीया
3.57 1.00 0.00
0.00 4.57 228.50
कय केन्द्र दूरी 05
114.25
34 अगलई (पचौरी)
2.00 0.00 0.00
0.00 2.00 100.00
50.00
35 अत्तरिया
कस केन्द्र दूरी 02 16.60 5.00 7,00
8.00 36.60 1830.00
915.00 कय केन्द्र दूरी 02 36 पोनिया (गोटेगांव)
8.51 3.00 5.00 2.00 18.51 925.50
462.75 कय केन्द्र दूरी 05 37 खोवी (गोटेगांव)
14.00 10.00 5.00
5.00 34.00 1700.00
850.00
30 38चरगँवा
17.69 5.00 3.00
2:00 27.69 1384.50
692.25
39 भैसा
कय केन्द्र दूरी 05 10.27 4.00 3.00 3.00 20.27 1013.50
506.75
30 40 बढैयाखेड़ा( परसबाड़ा)
20.00
35.31
20.00 10.00 85.31 4265.50
2132.75
30 41 परसवाड़ा
3.29 0.00 0.00 0.00 3.29 164.50
82.25
30 42 कोड़िया
5.30 3.00 3.00
0.00 11.30 565.00
282.50 कय केन्द्र दूरी 12 43 हिड़की
9.50 5.00 3.00
2.00 19.50 975.00
487.50
44 छिनौरी
कय केन्द्र दूरी 05 4.20
3.00 0,00
0.00 7.20 360.00
180.00 कय केन्द्र दूरी 01 45 पिपरिया (चौधरी)
6.47 2.00 2.00 1.00 11.47 573.50
286.75
29 46 मुरदई (मुर्रई)
9.28 4.00 2.00
2.00 17.28 864.00
432.00
28 47 मुडीया
9.00 3.00 4.00
3.00 19.00 950.00
475.00
21 48 भवई
4.31 2.00 1.00
0.00
7.31 365.50
182.75
30
1304.19 6543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
गना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील गोटेगावं जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामो की सूची
क.
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाग
गौरपा गन्ना
जड़ी । रकबा
जड़ी ॥ रकबा
जड़ी रकबा
6 1
2
3
5
4
49बगतेला
7.00 2.00
1.00
3.00
9.38 4.00 50 विघरा (अत्तरिया)
8.45 3.00 3:00 51 सहजपुरा
52बरेली
2.00 1.00 2.00 53 बरोदा
2.10 1.00 0.00 54 खैरी (खीरी)
1.00 2.00 1.00
4.89 2.00 1.00 55 कुशीवाड़ा
18.26 6.00 3.00 56 सिमरिया (बगलईपचौरी)
57 देवरीकला
14.77
5.00 3.00
3.20 1.00 1.00 58 पिपरीया (अटकारी)
59नरली
2.10 1.00 1.00
2.00
8.70 3.00 60 देवरी (रिमिझा)
7.13 2.00 2.00 61 कभता (कमती)
3.10 1.00 1.00 62राका (रोता)
63तिरका
12.08 4.00 4.00 64सनजी
6.30 2.00 0.00 65 लम्हेटी
2.60 1.00
1.00
20.36 5.00 5.00 66 रिमझा (देवरी)
10.20 3.00 3.00 67 सिमरी बड़ी
16.00
6.46
4.00 68कमती (पिडरई)
4.12 2.00 69 मेहका गाड़ाघाट
1.00 70 बहरोरा
6.79 2.00 0.00
11.56 2.00 2.00 71 पिपरिया (भनकवारा)
8.63 2.00 2.00 72 देवगुवां (पिपरिया)
73 सहोजनी
1.20 1.00 1.00
14.58 9.00 4.00 74 बरगुवा (दपकिया)
75 सर्रा
1.45 1.00 0.00 76सिभरी
8.30 2.00 2.00 77 पिपरसरा
2.10 1.00 1.00 78खेरुवा
3.80 2.00 0.00 79हिनोता
1.20 1.00 1.00 80 घुघुरी
3.40 2.00 1.00
8.20 5.00 3.00 81 पिपरिया (बाजारशुक)
82 भडरी
36.83 10.00 10.00 83 दपकिया
34.43 8.00 8.00 84 मेंहगवा
1.70 0.00 0.00 85 लालई
2.50 2.00 0.00
3.10 0.00 0.00 86जामुनपानी
3.30 1.00 0.00 87 शुकरी
88 देतरी
2.00
0.00
0.00
3.10 1.00 0.00 89 पिपरिया (कोहला)
90 टैगोरा
3.30 2.00
25.82 10.00 5.00 91 डुंगरिया (डुमरियां)
4.10 2.00 0.00 92बड़खेड़ा (चरगॅवा)
93 नरवारा
18.35 6.00 3.00 94कामती
5.20 3.00 3.00 95 लाटगांव
3.65 0.00 0.00
3.10 0.00 0.00 96कुडा
97 औरिया
5.15 3.00 2.00 98कोरेगांव
2.35 1.00 1.00 (क्षेत्रफल हेक्टयर में )
कुल रकबा
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
7
8
9
10
0.00 10.00 500.00
24
250.00
0.00 16.38 ,819.00
409.50 कय केन्द्र दूरी 03
3.00 17.45 872.50
436.25 कय केन्द्र दूरी 08
1.00 6.00 300.00
150.00 कय केन्द्र दूरी 02
0.00 3.10 155.00
कय केन्द्र दूरी 07
77.50
2.00
6.00
300.00
150.00
32
0.00 7.89 394.50
कय केन्द्र दूरी 07
197.25
3.00 30.26 1513.00
756.50
31
2.00 24.77 1238.50
कय केन्द्र दूरी 08
619.25
0.00 5.20 260.00
28
130.00
0.00 4.10 205.00
102.50
32
1.00 14.70 735.00
367.50
33
0.00 11.13 556.50
278.25 कय केन्द्र दूरी 10
0.00 5.10 255.00
127.50
28
0.00 20.08 1004.00
502.00 कय केन्द्र दूरी 07
0.00 8.30 415.00
207.50
34
0.00 4.60 230.00
115.00
34
0.00 30.36 1518.00
759.00 कय केन्द्र दूरी 10
2.00 18.20 910.00
455.00
35
4.00 30.46 1523.00
कय केन्द्र दूरी 07
761.50
1.00 8.12 406.00
203.00
29
35
0.00 8.79
219.75
439.50
4.00 19.56 978.00
35
489.00
0.00 12.63
32 631.50
315.75
0.00 3.20 160.00
80.00
35
3.00 30.58 1529.00
764.50
33
0.00 2.45
61.25
34 122.50
0.00 12.30
307.50
615.00
36
0.00 4.10 205.00
36
102.50
0.00 5.80 290.00
145.00
36
0.00 3.20 160.00
80.00
36
0.00 6.40 320.00
160.00
36 910.00
455.00
2.00 18.20
36
10.00 66.83
26 3341.50
1670.75
4.00 54.43 2721.50
1360.75 कय केन्द्र दूरी 07
0.00 1.70
85.00
42,50
37
0.00 4.50 225.00
112.50
37
0.00 3.10 155.00
77.50
37
0.00 4.30
107.50
37 215.00
0.00 2.00 100.00
50.00
37
0.00 4.10 205.00
102.50
37
0.00 5.30 265.00
132.50
37
1145.50
5.00 45.82 2291.00
37
0.00 6.10 305.00
152.50
40
3.00 30.35 1517.50
27
758.75
0.00 11.20 560.00
280.00
38
0.00 3.65 182.50
35
91.25
0.00 3.10
77.50
155.00
38
0.00 10.15 507.50
253.75
38
0.00 4.35 217.50
108.75
38 [भाग 1 6544
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
गना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव तहसील गोटेगावं , जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामो की सूची
(क्षेत्रफल हेक्टयर में)
क.
नौरपा गन्ना
कुल रकबा
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
जड़ी । रकबा
जड़ी ॥ रकबा
जड़ी ||| रकबा
सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%
3
4
2
5
6
8
9
7
10 1
2.00 0.00 0.00 0.00
अंडिया
2.00 100.00
50.00
99
38 3.00 0.00 0.00
3.00
75.00
38
0.00
150.00
100 घुघरा
0.00 0.00
2.00 0.00
2.00
30
100.00
50.00
101
अनंतपुर
0.00
1.00 0.00
0.00 1.00 50.00
25.00
39 102
पिपरिया (पथरिया)
2.00
0.00
100.00
2.00
103 श्यामनगर
50.00
39 104दौन
2.00
0.00 2.00 100.00
50.00
39
2.00
3.00
6.20
560.00
0.00 11.20
280.00
39 बगलई (ललपुर)
105
31.38 10.00 5.00 5.00 51.38
106 उमरिया
2569.00
39
1284.50
0.00 3.10 155.00
77.50
39 दान (दामिनी) खमरिया 3.10
107
108 तरवारा
1.00
30 4.15 1.00
0.00 6.15 307.50
153.75
शकरी
109
3.00
0.00 0.00
0.00
3.00
75.00
40
150.00
2.00 2.00
0.00
200.00
0.00
4.00
27 110 चिंदवाड़ा
100.00
150.00
2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
75.00
40 111 भंडी (मंडी)
5.00 0.00
112 भनकवारा
5.00
23.93
1696.50
33.93
848.25 कय केन्द्र दूरी 08 बन्डोल
113
4.33 2.00 1.00 0.00 7.33 366.50
183.25
21
2.00
114
लम्हेटा
8.20 2.00
12.20
305.00
34
0.00
610.00
4.30
0.00 0.00
115 मेहका
2.00
6.30 315.00
35
157.50
4.20 3.00 2.00
9.20
116
हिनोता
0.00
230.00
460.00
36
0.00
117 बरेली
1.30 0.00
1.30
30
0.00
65.00
32.50
द्विघारी
118
9.29 6.00 3.00 2.00 20.29 1014.50
507.25 कय केन्द्र दूरी 07 बम्हनौदा
119
3.00 2.00 2.00
7.56
14.56 728.00
364.00
30
6.00
30 35.38
5.00 5.00
1284.50
120 बेलखेड़ी (टिकरी )
51.38 2569.00
2.00
5.19
1.00 10.19
254.75
2.00
121 गोहचर
28
509.50
122
पिडरई
23.89 5.00 3.00 2.00 33.89
847.25
29
1694.50
56649.50
कुल योग
481.00 344.00 248.311 2265.98 113299.00
1192.7 6545
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क/ गन्ना/ एस-3/ क्षे.आर. / राजराजेश्वरी / 2017-18 /685भोपाल , दिनांक 29/11/2017
अधिसूचना
मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु राजराजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि. , मोहपानी, गाडरवारा , जिला- नरसिंहपुर (म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -
ग्रामों की संख्या
क.
कय केन्द्र
जिला/ तहसील
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
62
3170.12 1
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर / गाडरवाड़ा
62
3170.12 कुल
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।
मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
[भाग 1 6546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
राज राजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि. मोहपानी
गाडरवारा जिला- नरसिंहपुर(म.प्र .)
पेराई सत्र 2017-18
गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामो की सूची
गन्ना फसल अच्छादित क्षेत्र एकड
कं.स. ग्राम का नाम
जिला
कय केन्द्र
तहसील कारखाने से ग्रामो की दूरी
परिवहन का
साधन मडी
जडी नोरपा योग
1 कान्हरगांव
17
ट्राली
ट्रेक्टर 47.34 137.92 175.92
नरसिंहपुर गाडरवारा
361.18
2
16
महंगवा खुर्द
ट्रेक्टर - ट्राली 14.6 39.32 37.83 91.75 नरसिंहपुर गाडरवारा 3 मंहगवा कला
16
सभी ग्रामो को मिल गेट
ट्रेक्टर ट्राली 91.16 87.02 93.96
गाडरवारा
नरसिंहपुर
272.14
4 दिधोरी
15
ट्रेक्टर ट्राली 10.17 73.01 77.9
गाडरवारा
नरसिंहपुर
161.08
5 थलवाडा
10
ट्रेक्टर ट्राली 35 171.2 209.64 415.84
पर आवद् करने का प्रस्ताव है ।
नरसिंहपुर गाडरवारा 6
13
सुदरास
10
ट्रेक्टर - ट्राली
12.5 21.5
44 नरसिंहपुर गाडरवारा 7
8
सुदरास खैरी
34
ट्रेक्टर - ट्राली
80.5 84.5
199
गाडरवारा
नरसिंहपुर
8
17
इमलिया (पतलोन
5
ट्रेक्टर - ट्राली
8
76.5 89.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 9
18
घूरपुर
ट्रेक्टर ट्राली 20.5 45.25 61.5
नरसिंहपुर
127.25
गाडरवारा 10
14
मगरमुहा
9.8
ट्रेक्टर - ट्राली
79.61 58.12
नरसिंहपुर
147.53
गाडरवारा 11 दहलवाडा
11
ट्राली 52
ट्रेक्टर
128 185
365 नरसिंहपुर गाडरवारा 12 पतलोन
21.
ट्राली 1.5
10
ट्रेक्टर -
41
52.5
गाडरवारा
नरसिंहपुर
13 सीरेगांव
16
ट्राली 2.5
ट्रेक्टर -
24.91 55.95 83.36 नरसिंहपुर गाडरवारा 14
15
गोलगांव कला
ट्रॉली
23
ट्रेक्टर -
15
34.34
नरसिंहपुर
72.34
गाडरवारा 15
13
गोलगांव खुर्द
18
ट्राली
ट्रेक्टर -
19
23
गाडरवारा
60 नरसिंहपुर
16
14
इमलिया
ट्रेक्टर - ट्राली 44.04 165.73 201.95 411.72 नरसिंहपुर गाडरवारा 17 पिपारिया
15
ट्राली 17
ट्रेक्टर -
200.29
52 131.29
गाडरवारा
नरसिंहपुर
18
16
दुरसरा
3,91
ट्राली 2.38
ट्रेक्टर
10.83 17.12 नरसिंहपुर गाडरवारा 16
19 दुरसरू
ट्रेक्टर ट्राली 5
6
5
16 नरसिंहपुर गाडरवारा 20 कठौतिया
18
ट्राली 5
ट्रेक्टर -
38
248
291 नरसिंहपुर गाडरवारा 21 बरेली
16
ट्राली 19
53
ट्रेक्टर -
62.5 134.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 22 जमाडा
20
0
42
ट्रेक्टर - ट्राली
29
गाडरवारा
71 नरसिंहपुर
3 भूतखेहा
21
ट्रेक्टर ट्राली
89
46
195 नवनिसंहगुन गान्धवारा 24 चारगांव कला
12
ट्राली 0
ट्रेक्टर -
70 101
171 नरसिंहपुर गाडरवारा 25 उकासधाट
16
0
ट्रेक्टर - ट्राली
15.59 35.77 51.36
गाडरवारा
नरसिंहपुर
20
71.25
ट्रेक्टर ट्राली
65 136.25
पाडस्वाना
नरसिंहपुर
27 बगलई
12
6
ट्रेक्टर - ट्राली
114.5 98.25 218.75
गाडरवारा
नरसिंहपुर
10
28 सिंहपुर
ट्रेक्टर ट्राली
234.85
164.67
नरसिंहपुर गाडरवारा
299.43 698.95
आडेगांत
ट्राली
ट्रेक्टर
71.71 173.99 175.93 421.63 नरसिंहपुर गाडरवारा 30 बारहा
15
8.82 3.06
ट्रेक्टर ट्राली 0
11.88 नरसिंहपुर गाडरवारा A 5
31 इकलोनी
ट्रेक्टर - ट्राली 8.8 13.6 9.06 31.46 नरसिंहपुर
12
15
ट्रेपटर शली
28
لهلال
07 नरसिंहपुर
गायक संचालक कृषि (সয় पाडत नरसिंहपुर देवरी
17
3
ट्रेक्टर - ट्राली
16.45 30.75 50.2 नरसिंहपुर गाडरवारा वारी
17
ट्राली
ट्रेक्टर
0
गादस्वात
नरसिंहपुर
मोहपानी
2
1
ट्राली
ट्रेक्टर -
1
2
गाडरवारा
4 नरसिंहपुर
गोटीटोरिया
3
5
ट्राली
5
ट्रेक्टर -
5
गाडरवारा
15 नरसिंहपुर
मानेमांद
36 37
7
ट्राली
ट्रेक्टर
0
माडरवारा
0 नरसिंहपुर
5
पुवांरिया
ट्रेक्टर ट्राली 16.61 85.23 68.59
नरसिंहपुर गाडरवारा
170.43
3
चारगांव खुर्द
ट्राली 1 21.04
ट्रेक्टर -
19.01 41.05 नरसिंहपुर गाडरवारा 10 रीछई
3
ट्रेक्टर ट्राली 10
0
0
10 नरसिंहपुर गवारा
महाप्रबंधकय माल्हनवाडा
7
ट्राली 0
0.2
ट्रेक्टर
3.24 3.44 नरसिंहपुर गाडरवारा 15
हीरापुर
ट्रेक्टर ट्राली
नरसिं
26.08 190.02 222.18
गाडरवारा
438.28
3 छैनाकछार
12
38
60
ट्राली
ट्रेक्टर-
92
190
गाडरवारा
नगसंहपुर 6547
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
10 ट्रेक्टर - ट्राली 1 35 28.5 64.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 17 ट्रेक्टर - ट्राली 51:76 119.76 171.61 343.13 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
10
0
ट्रेक्टर - ट्राली
0 9.26 9.26 नरसिंहपुर गाडरवारा 47 खला
16
0
ट्रेक्टर - ट्राली
1
8.5
9.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 48 चादनखेडा
22 ट्रेक्टर ट्राली 12.5 100.5 115 228
पापरा
नरसिंहपुर गाडरवास 49
20 ट्रेक्टर - ट्राली 0
5
15
20
सेसाडाबर
नरसिंहपुर 50
गाडरवारा 18 ट्रेक्टर - ट्राली 0
3
7.5 10.5
चोरबरहेटा
नरसिंहपुर 51
गाडरवारा 14 ट्रेक्टर - ट्राली 0
6 41.5 47.5 नरसिंहपुर 52 डोंगरगांव
गाडरवारा 16 ट्रेक्टर - ट्राली 10 72 86.75 168.75 नरसिंहपुर गाडरवारा 53 गांगई
12 ट्रेक्टर - ट्राली 20 5.51 18.32 43.83 नरसिंहपुर गाडरवारा 54 प्रेमपुर
17 ट्रेक्टर- ट्राली 10
3 29.5 42.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 55 कुडारी
15 ट्रेक्टर - ट्राली 2
13 14
29
56 डंगहा
नरसिंहपुर गाडरवारा 16 ट्रेक्टर - ट्राली 4 30
57
91 नरसिंहपुर 57 तेन्दूखंडा
गाडरवारा 2 ट्रेक्टर ट्राली 5.06 63.35 30.84
99.25
58 मउ
नरसिंहपुर गाडरवारा 3 ट्रेक्टर - ट्राली 5.53 61.84
59 कोठिया
36.44 103.81 नरसिंहपुर गाडरवारा 9 ट्रेक्टर - ट्राली 4.5 32.7 10.05
60 उकरी
47.25 नरसिंहपुर गाडरवारा 10
6
ट्रेक्टर -ट्राली
5
2
61 किरहकोटा
13 नरसिंहपुर गाडरवारा 6 ट्रेक्टर ट्राली 2.75 22.08 46.66
71.49 नरसिंहपुर 62 बाधाकुडी
गाडरवारा 11
0
ट्रेक्टर - ट्राली
11.98 5.94 17.92
नरसिंहपुर 63 डोंगराखोह
गाडरवारा 14 ट्रेक्टर ट्राली
22
25.5
8
64 रातिकरार
55.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 4
8
ट्रेक्टर - ट्राली
5
10
23 नरसिंहपुर 65 घगरौला
गाडरवारा 4
ट्रेक्टर ट्राली 6.96 30.53 20.24
57.73 नरसिंहपुर गाडरवारा 66 सूखाखैरी
7 ट्रेक्टर - ट्राली 56.85 238.14 130.27 425.26
67 पटकुही
नरसिंहपुर गाडरवारा 7
0
ट्रेक्टर - ट्राली
5.18 7.83
68 नोनिया
13.01 नरसिंहपुर गाडरवारा 8
ट्रेक्टर - ट्राली 3.5
2
0.5
6 नरसिंहपुर गाडरवारा योग
1062 3388 4140.7 8590
62
Ca 12 6548
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2017 क्र. 22 अ-82-17-18-15088
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता हूं कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाय जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम रियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना उत्तु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP /RIV /20088 /2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 2) परतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और प्रनखंवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार गसो सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि वक उपवधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहा गये। पारथाजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निमाण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदाशैला अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जां सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भाभ काअर्जन किरण जाता है:-
कड़ान मध्यम परियोजना
परियोजना का नाम
सागर
भूमि का विवरण जिला
(
सागर
तहसील
बेरखेरी खुर्द
2
48
पट.ह.नं.-
:
7.34 है.
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
भूमिका
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में
भूमि अर्जित (रकवा हे.में)
6
4
5
3
0.15
0.34
60/2
भूमिस्वामी
कमल कुमार बल्द सुदरलाल जैन
0.23
0.10
61/1
भूमिस्वामी
दिनेश पिता मदनलाल पटेल
0.08
0.10
61/2
भूमिस्वामी
कुन्दनलाल पिता पूरनलाल
0.76
0.85
62
भूमिस्वामी
1 शैलेष कुमार पिता रामशंकर
भूमिस्वामी
गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुशीलाल, मनोहर, राजाराम बल्द ना.बा. परसराम पिता मूलचंद,
0.04
0.10
63
लीलाबाई मीनाबाई, बतीहाई, ममताबाई,
गुडडा पुत्री मूलचंद
0.06
0.08
भूमिस्वामी 64
मन्नू गिता मूलचंद
0.08
0.06
भूमिस्वामी 65
राजू पिता मूलचंद
0.35
0.36
67
* कोसाबाई, बड़ीबाई पत्रो गोर्वधन संवक भूमिस्वागी 6549
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
झल्लू ब्रजेश पिता वृन्दावन , रामप्यारी अनीता चंद्रबती पुत्री वृन्दावन प्रेमरानी बेबा विन्द्रावन हरिराम पिता गोवर्धन बबलू हेमराज पिता प्रताप
0.23
0.23
भूमिस्वामी 68
अंजू पत्नि सुनील कुमार
()
0.39.
74
0.39
0.08
0:08
भूमिस्वामी 69
10 पार्वती पुत्री हरीराम
भूमिस्वामी
70
0.08
0.08
माखन हीरालाल प्रकाश माधव राजा पिता ।। शंकरसींग मीना पुत्री शंकरसींग पार्वती बेबा शंकरसींग
0.12
0.03
भूमिस्वामी 77
मु. शरीफ मु.इस्लाम बल्द ताज मुहम्मद
12
0.01
0.01
78/1
भूमिस्वामी
मु.रईस पिता मु. शरीफ
13
भूमिस्वामी
0.03.
0.09
78/2
14
मु.रईस पिता मु. शरीफ मु.शरीफ मु. इसलाम बल्द ताज मुहम्मद
0.25
0.25
81/1
भूमिस्वामी
15 लक्ष्मीनारायण , मदन पिता हल्के
0.1
0.1
81/2
भूमिस्वामी
अतुल कुमार पिता मुन्नालाल
16
0.44
0.44
भूमिस्वामी 82
17 श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेलाल
0.73
0.73
83
भूमिस्वामी
अमृतलाल शेरसिंह दीनदयाल बाबू
0.2
85
0.2
0.07
79/1
0.10
18 राजाभैया पिता नत्थूसिंह शिवरानी बेबा नत्थूसिंह
भूमिस्वामी
84
1:62
1.62
19
तुलसीराम , श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेभाई
0.72
072
भूमिस्वामी 86
20
0.01
0:01
78/3
जितेन्द्र बा. महेश, राजकुमारी, मालती ना. बा.पिता प्रभू बलि जितेन्द्र पिता प्रभू
87
0.73 0.73
भूमिस्वामी
21 गंगाराम पिता प्रताप यादव
0.02
0,02
79/2
भूमिस्वामी
22 धनीराम पिता मोहनसींग घोषी
9.34
8.06
Total
22 किता
दिनांक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014-साल-शा, सोमाल, 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रक्रनयना विल्याव्यया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो जिबी सेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करते वाले किमि व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए आशिकृत किया है । अतः
दी गई उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखाकर वने अनिमल
शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभाश्रीस अधिकारीन यत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू - अर्जना शाखा जिला सार्थक करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- साल - शा, 2ए सोप्राल, जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रक्राशन किया गया
धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टरो का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संमाग क्रमांक साग समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6550
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्तिं कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना मे संकाशन को तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने दे विक्रय आदि नहीं लेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60-(सात) दिनों भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
क्र. 20 अ-82-16-17-15172
सागर, दिनांक 30 नवम्बर 2017
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
(1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण-
(2)
1.जिला
2. तहसील
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
सागर
सागर
परगासपुरा
3. ग्राम
:
4. पट.ह.नं.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद 2 द्वारका पिता हरप्रसाद
172
14.07 हेक्टे.
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार कुल रकवा हे.में
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
1.55
1.55
104/1
भूमिस्वामी
0.40
0.40
104/2
भूमिस्वामी
0.60
0.60
भूमिस्वामी 106
3 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद 4 नीलेश ना.बा. पिता विष्णुप्रसाद पालक मां ममता गोलू ना.बा. बल्द व बली बालाप्रसाद दुर्गाप्रसाद पिता भगवानदास
5 लक्ष्मण प्रसाद सत्यम पिता विष्णुप्रसाद प्रीति दुर्गारानी पुत्री विष्णुप्रसाद
6 भगवानदास बल्द मोहनलाल
1.33
1.33
107/1
भूमिस्वामी
2.19
2.19
108
भूमिस्वामी
0.40
0.40
109/1
भूमिस्वामी 6551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.83
0.83
109/2
भूमिस्वामी
7 अमान पिता रामसींग प्रेमरानी बेबा कलू
0.80
0.80
109/3
भूमिस्वामी
9 गनेश, प्रकाश पिता हरिराम
2.28
2.28
110
भूमिस्वामी
10 बालाप्रसाद बल्द मोहनलाल
0.40
1.29
112/1
भूमिस्वामी
11 गुपालसींग पिता धीरजसींग
1.29
1.29
112/2
भूमिस्वामी
12 जुझारसींग पिता धीरजसिंह
0.40
1.29
112/5
भूमिस्वामी
13 विकाससिंह पिता कुवरसिंह
0.40
1.29
112/6
भूमिस्वामी
14 राजेश पिता मंगलसिंह
0.40
1.29
112/7
भूमिस्वामी
15 नीलेश पिता धनप्रसाद
0.40
1.30
112/8
भूमिस्वामी
16 नरेन्द्र पिता करतारसिंह
0.40
112/9 1.29
भूमिस्वामी
17 प्रीतमसिंह पिता चैनसींग
14.07
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 परं प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6552
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 48 अ-82-16-17-15177
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
: जमुनिया गौंड जलाशय योजना
(1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण-
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
बरखेरा महंत
3. ग्राम
150
4. पट.ह.नं.
:
1.02 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनूसूची-1::
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि का प्रकार स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नं.
कुल रकवा हे.में
अर्जित रकवा (हे.में)
6
3
4
5
7 2
1
1
24.78 0.87
भूमिस्वामी 7/1
श्री देव जानकी रमणजी मंदिर बाके, ग्राम देह मुहाल मकार , बालकदास चेला
बल्देवदास पता सा. देह
0.15 2
2.03
भूमिस्वामी 7/2
सुनील कुमार वल्द कंछेदीलाल
26.81 1.02
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 51 अ-82-16-17-15175
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत् सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
भूमि का विवरण-
(1) (2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
सलैया घूघर
149
4. पट.ह.नं.
:
1.01 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6554
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम स. क्र.
2
1
1 रामगोपाल, संतोष, देवकाबाई, पूनाबाई, लीलावती, कमला पिता गिरधारी
2 सीताराम पिता दयाराम , गुलाबबाई , शांतिबाई , राजबाई, रूपाबाई तुलसाबाई पिता दयाराम 3 मनीराम , भगवानसींग पिता शिवलाल, सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई, शांतिबाई, राजबाई, रूपाबाई , तुलसाबाई पुत्री दयाराम, रामगोपाल संतोष, देवकाबाई पूनाबाई लीलावती कमला पुत्री गिरधारी
4 मुन्नालाल, राधेश्याम, शिवराज , संतोष पिता हरीप्रसाद, नर्वदा, गुड्डीबाई , ममता, सुशीला पुत्री हरीप्रसाद, सुहागरानी वेवा हरीप्रसाद 5 लेखन ना. वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू, 6 बेनीराम पिता भावसींग , मोतीलाल पिता भावसींग |
लेखन ना.वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू, 7
8 काशीराम , मोतीलाल, पिता कालूराम , भागचंद पिता रामेश्वर
पूरन पिता लक्ष्मन
10 अयोध्या पिता लक्ष्मन
।। मुन्नालाल पिता बाबूलाल
12 हरलाल पिता हरीसींग
13 हरलाल पिता हरीसींग
रामप्रसाद पिता भगवानदास
14
15 बालकिशन पिता पूरन
16 अरविंन्दकुमार पिता त्रिलोचननाथ , अमरीष, अंजनी पिता त्रिभुवननाथ
17 भगवानसींग वल्द शिवदयाल
18 भगवानसींग वल्द शिवदयाल
लखनसींग पिता भावसींग मनीराम पिता शिवदयाल
सुमतरानी पति कुदनसींग
19 रामगोपाल पिता गिरधारी
20 वेनीराम पिता भावनसींग, मोतीलाल पिता भावसींग
21 मनीराम पिता शिवदयाल
22 भगवानसींग वल्द शिवदयाल
महायोग
::अनुसूची-1::
खसरा नं.
कुल रकवा हे . में
भूमि का प्रकार स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हे.में)
6
7
5
3
4
2/1
0.12 0.07
भूमिस्वामी
0.12
2/2
भूमिस्वामी
2/3
0.24
भूमिस्वामी
4/1
0.18
3.07
भूमिस्वामी
0.01
0.11
82/1
भूमिस्वामी
0.62
82/2
भूमिस्वामी
0.06 0.01
86
भूमिस्वामी
0.80 0.08
88
भूमिस्वामी
0.07
0.78
101/1
भूमिस्वामी
0.48
101/2
भूमिस्वामी
0.03
1.09
भूमिस्वामी 99
0.05
0.67
100
भूमिस्वामी
0.01-
0.08
126/2
भूमिस्वामी
0.01
0.41
126/1
भूमिस्वामी
0.10
0.62
125
भूमिस्वामी
0.06
2.12
139
भूमिस्वामी
0.04
0.37
138/1
भूमिस्वामी
0.04
0.69
141/2
भूमिस्वामी
0.01
141/3
0.11
141/4
0.21
141/5
0.07
0.40
143/1
भूमिस्वामी
0.15
0.79
144/1
भूमिस्वामी
0.03
0.44
145/1
भूमिस्वामी
0.43
145/2
भूमिस्वामी
1.01
14.84
22किता 6555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनन्विभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6556
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 21 अ-82-16-17-15178
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
: जमुनिया गौंड जलाशय योजना
परियोजना का नाम
(1 )
(2) भूमि का विवरण-
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसीलं
:
3. ग्राम
जमुनिया गौंड
150
4. पट.ह.नं.
:
12.28 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनूसूची-1::
स.क्र.
भूमि का प्रकार भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नं.
कुल रकवा हे.में
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हे.में)
7
4
6
5
3
2
1
1.77
227/1 1.77
भूमिस्वामी
1 इमरत पिता बलू
0.10
227/2 0.90
2
भूमिस्वामी
कालूराम पिता बाबूलाल
0.18
0.18
229/1
3
भूमिस्वामी
बूठा पिता पंचे
1.00
1.00
229/2
भूमिस्वामी
4 बृजरानी पत्नि बूठे
0.97
0.97
अबधरानी पति देवकरन
भूमिस्वामी 230
5
1.07
1.07
231
6
भूमिस्वामी
नत्था पिता दलपा
0.42
0.42
232/1
भूमिस्वामी
7 गुबंदी पिता चौदा
0.40
232/2 0.40
भूमिस्वामी
राकेश पिता रामेश्वर
8
0.98
0.98
9
233
भूमिस्वामी
देवकरन पिता बलुवा
1.20
1.04
234
10
भूमिस्वामी
प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन
0.1
0.38
235/1
भूमिस्वामी
रामचरण पिता चोखेलाल
11
0.40
0.40
235/2
भूमिस्वामी
12 सुरेन्द्र ना.वा. पिता मिट्ठू
0.40
0.40
235/3
भूमिस्वामी
काशीराम पिता नारायण
13
2.21
2.66
236
भूमिस्वामी
14 लाड़ली वेवा खिलान
0.13
2.04
भूमिस्वामी 237
15 लाड़ली वेवा खिलान
0.48
1.01
भूमिस्वामी 240
उमेश पिता नंदराम
16
0.01
223
0.01
भूमिस्वामी
17 प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन 6557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.28
0.65
241/3
भूमिस्वामी
लच्छू पिता नन्हा
18
0.27
0.93
19
भूमिस्वामी 239/2
प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद
0.05
0.83
20
238/1
भूमिस्वामी
अजय कुमार, ना.वा. पिता व वली ऋषि कुमार पिता बाबूलाल
0.02
0.40
21
238/2
कमलरानी पति देवीप्रसाद
भूमिस्वामी
18.60 12.28
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 45 अ-82-16-17-15185
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड , बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
परियोजना का नाम
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
(1) (2) भूमि का विवरण-
सागर
1. जिला
2. तहसील
सागर
चकेरी
3. ग्राम
:
149
4. पट.ह.नं.
:
1.86 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनुसूची-1::
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
खसरा नं.
कुल रकवा हे . में
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हे.में) 1
2
3
4
6
5
7 1
0.05 अनीता पत्नि संतोष सिंह
0.74
भूमिस्वामी 5
2
भूमिस्वामी 4/2
0.40
0.09 रोहन वल्द कमोद प्रीतम पिता बारेलाल सा. देह
3
भूमिस्वामी
4/1
0.50 मंदिर श्रीदेव जानकी रमणजी, बांके ग्राम- वरखेरा महेत, मु. बालकदास चेला, वल्देव प्रसाद प्रबंधक, श्रीमान कलेक्टर, भूमि स्वामी
17.92
4 धनप्रसाद पिता काशीराम
0.81
33/1
भूमिस्वामी
5 गायत्री पत्नि दीपक
0.80
33/2
0.10
भूमिस्वामी
6
0.80
33/3
भूमिस्वामी
अंकुर पिता रमेश कु. तिवारी
7 रमाकांत पिता अंबिका प्रसाद सा. सागर
0.03
0.54
भूमिस्वामी 68
0.35
0.07
भूमिस्वामी 70
8 रामकली पत्नि कोमल
184
0.28
0.02
भूमिस्वामी
0.40
0.03
139
भूमिस्वामी
9 कोमल पिता लटोरी
0.38
0.04
185
भूमिस्वामी
10
भूमिस्वामी
186 0.38
0.05 संजय वा. गुड्डू उर्फ रोहत ना.वा. पुत्री नारायण, वर्षा वा. अंकिता, रोशनी ना.वा पुत्रिया नारायण वलि हररािम पिता लटोरी, नीरजबाई 6559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
वेवा नारायण
भूमिस्वामी 180
1.06
0.01
छतारे परषोत्तम पिता शंकर, श्यामबाई, वारीबाई, रामप्यारी , पुत्री शंकर
12
0.03 0.005
भूमिस्वामी 150/2
भानूप्रकाश पिता काशीराम
13
भूमिस्वामी 150/1
0.04
0.01
दामोदर, आशाराम, नंदराम , हरलाल , पिता छुटई
भूमिस्वामी
14
0.06
149/1
0.03
नन्हीबाई वेवा बंल्दबान, शांतिबाई, मथुराबाई, तीरतबाई पुत्री बल्दबान
15
भूमिस्वामी
152
0.19
0.01
राजाराम, गोरलाल , बारेलाल , शिवप्रसाद, गौरीशंकर , अशोक पिता जगन्नाथ, रामप्यारी नर्वदाबाई, रामकुमारी पुत्री जगन्नाथ , धनबाई वेवा जगन्नाथ, योगेन्द्र कुमार, जनार्दन प्रसाद पिता हरीमोहन श्रीबाई वेवा हरीमोहन
16
0.73
0.17
107/2
भूमिस्वामी
सकुन, इंदू पुत्री शिवप्रसाद
0.69
0.20
17 नंदकिशोर पिता काशीराम
भूमिस्वामी 108
18.
0.13
नारायण पिता गनपत
0.02
123
भूमिस्वामी
0.24
0.06
128/1
भूमिस्वामी
0.24
0.02
भूमिस्वामी 131/2
0.07
19 राकेश पिता भगवानदास , मिहिलाल देवीसिंह, रामू, ना.वा. पिता भगवानदास , पालक बड़ेभाई, राकेश लीलाबाई जोजे भगवानदास
0.01
132/2
भूमिस्वामी
20
0.09
0.05
130/2
भूमिस्वामी
पुन्नी पिता मुल्ली
21
0.19
0.04
धरमदास पिता देवीप्रसाद
130/1
भूमिस्वामी
0.20
132/1
भूमिस्वामी
0.06
0.15
132/3
भूमिस्वामी
0.23
0.01
22 गोरेलाल पिता गनेश
134/3
भूमिस्वामी
23
0.03
0.21
राजाराम पिता प्रेमनारायण
133/1
भूमिस्वामी
0.21
0.04
133/2
भूमिस्वामी
24 मलखान पिता रामसींग
0.12
0.01
142/1
भूमिस्वामी
137
0.43
0.09
भूमिस्वामी
24
महायोग
29.11 1.86
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों , कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त 6560
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्बेसन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 49 अ-82-16-17-15186
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
: जमुनिया गौंड जलाशय योजना
परियोजना का नाम
(1 )
भूमि का विवरण-
(2)
सागर
:
1. जिला
सागर
2. तहसील
घूघर
3. ग्राम
148
:
4. पट.ह.नं.
5.635 हेक्टे.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6561
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
::अनूसूची-1::
कुल रकवा हे.में
खसरा नं.
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हे .में)
स्वामित्व का प्रकार
7
3
6
5
4
2
1
1.44 0.10
727
भूमिस्वामी
0.06
2.54
628
0.50
15.57
330
1 नारायण शंकर शुक्ला ट्रस्ट, सागर प्रबंधक कलेक्टर सागर, पता सा. देह भूमि स्वामी, मीनाक्षी सिंह, पति अनिल सिंह, अध्यक्ष, कृष्णकांत, पिता गोविन्द्र प्रसाद सचिव, कुन्दनसिंह पिता नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, रामायण , पिता गोविन्द्र प्रसाद, श्रीराम पिता राजाराम, गौतम पिता गौरीशंकर सदस्य निवास ग्राम-भूमि स्वामी
0.04
0.26
328/3
भूमिस्वामी
2 देवीसीग पिता हीरालाल
0.04
0.26
328/1
भूमिस्वामी
3 कमलेश पिता हीरालाल
0.02
0.14
328/2
भूमिस्वामी
4 अनंदी पिता रामभरोशी
0.12
1.45
24
भूमिस्वामी
5 मन्शाराम पिता रामभरोषे, शिवप्रसाद पिता कमल
0.45
4.81
23
भूमिस्वामी
6 राजेश कुमार पिता दुर्गाप्रसाद
0.05
7.28
भूमिस्वामी 22
7 गोविन्द प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद
0.01
3.88
21
भूमिस्वामी
8 चन्द्रिका पुत्री राजबाबू
0.20
2.70
50
भूमिस्वामी
9 रेखा पत्नि राजबाबू
0.05
0.60
48/4
भूमिस्वामी
10 अजय कंडया पिता केलाश कंडया
0.01
0.35
अथ भूमिस्वामी 52
11 नदलाल पिता हल्क
भूमिस्वामी
0.06 12
0.36
53
शेव कुमार डोमन पिता रामचंद, हल्की बेवा रामचंद
0.04
0.68
भूमिस्वामी 54
13 भैयालाल पिता भावसींग
0.05
0.45
भूमिस्वामी 55
14 गफलू पिता भगोनी
0.16
3.85
भूमिस्वामी 79
15 अरूण कुमार पिता बालमुकुन्द
0.15
1.91
320
भूमिस्वामी
16 सौरभ पिता राजेन्द्र
0.22
4.39
319
भूमिस्वामी
17 रागिनी पत्नि राजेन्द्रकुमार
0.11
6.92
533
भूमिस्वामी
18 राजेन्द्र कुमार वल्द दुर्गाप्रसाद
0.10
7.40
530
भूमिस्वामी
19 राजबाबू पिता बालमुकुन्द दुबे
0.15
5.60
526/1
भूमिस्वामी
20 सुषमा पत्नि गोविन्द
0.12
0.82
522
भूमिस्वामी
21 रविप्रसाद पिता परमानंद
0.06
1.45
523
22 महेन्द्र वल्द रविप्रसाद
भूमिस्वामी
0.11
0.01
741/2
भूमिस्वामी
23 रामसींग पिता खिलान
भूमिस्वामी
0.06
0.61
741/1
24 शंकर, खूबसींग, गजाधर, रामसींग, पिता खिलान, बिन्नीबाई, मुलाबाई, संतोषबाई, पुत्री खिलान, राजरानी बेवा खिलान
0.07
0.68
743
भूमिस्वामी
25 शिवचरन पिता घन्सू
0.01
0.53
744
भूमिस्वामी
26 गिरधारी पिता पूरन
भूमिस्वामी
0.94
733/1
0.15 27 जसवंत सिंह, सतीशसिंह अरूणसिंह पिता नारायण सिंह, जयंती पुत्री नारायण सिंह, लीलाबाई वेवा नारायण सिंह 6562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भूमिस्वामी
28
0.94
733/2
राजकुमार , उदय, अशोक विक्रमसिंह पिता जीवनसिंह
भूमिस्वामी
29
0.15
1.90
651
श्रीदेव जानकीरमण मंदिर बाके देह लक्षमण दास चेला महंत बिहारी, प्रबंधक कलेक्टर महोदय , सागर
0.08
0.89
660
भूमिस्वामी
30 गनेश पिता तुलसी सा.देह
0.02
0.20
भूमिस्वामी 658
उदयसिंह पिता जीवनसिंह
31
0.10
0.48
मोहनलाल पिता भागीरथ
659
32
भूमिस्वामी
0.05
0.18
671
भूमिस्वामी
33 सीताराम पत्नि महेन्द्र सिंह
0.07
0.38
672
रूपरानी पत्नि छोलेलाल
भूमिस्वामी
34
0.09
0.55
627
35 निर्मल लीलाधर पिता मोहन
भूमिस्वामी
0.14
2.60
225
देवेन्द्र पिता चैनसंह
भूमिस्वामी
36
0.05
2.02
224
भूमिस्वामी
37 लखनसिंह पिता चैनसिंह
0.24
3.60
223
38 महेन्द्र सिंह वल्द चैनसिंह
भूमिस्वामी
0.16
0.73
216/2
भूमिस्वामी
रूकमेश पिता हनुमत सिंह
39
0.76
0.04 रामकली जोजे रेवाराम
364
40
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.03
365/2 0.53
41
बलराम, गोरेलाल , अमरसींग , करनसींग , डेलन पिता हरप्रसाद सा. चकेरी
0.04
0.80
366
भूमिस्वामी
42 कुदऊ पिता चेतु
0.04
0.21
हीरालाल पिता ब्रजलाल
363/4
43
भूमिस्वामी
0.80
0.005 44
368
भूमिस्वामी
भुजबल पिता महोपी
0.005
0.40
376/3
भूमिस्वामी
2.60 0.08
380/2
भूमिस्वामी
अनूप कुमार पिता राजबाबू
45
0.06
0.57
376/1
भूमिस्वामी
मुन्ना पिता हरीराम, मुंशीलाल पिता हरिशंकर
46
1.00
378/1
भूमिस्वामी
47 रतन पिता लटोरी
0.13
0.59
378/2
भूमिस्वामी
0.04
0.49
379
श्रीराम पिता भावसींग
48
भूमिस्वामी
0.02
0.80
398
भूमिस्वामी
0.15
397/1
भूमिस्वामी
49 अमरसींग पिता हरप्रसाद
0.05
0.17
397/2
भूमिस्वामी
50 डेलन पिता हरप्रसाद
0.42
397/3
51 गोरेलाल पिता हरप्रसाद
भूमिस्वामी
0.07
1.44
395
भूमिस्वामी
मन्नूलाल उर्फ गफलू वल्द श्यामलाल
भूमिस्वामी
52 53
0.06
393
1.29
तोडरसींग पिता जवाहरसींग , किशोरीसींग पिता गजराज, जगरानी बेवा गजराज
0.62
54 लखन पिता हरीराम
392/1
भूमिस्वामी
0.06
0.63
392/2
भूमिस्वामी
55 वीरसींग पिता हरीराम
भूमिस्वामी
56
0.07
3.17
391
गौरीशंकर, भगवानदास पिता कन्हैयालाल, मुन्नी पुत्री कन्हैयालाल
0.05
0.53
390/1
भूमिस्वामी
57 ऊषारानी पत्नि गोविन्दी
0.26
389/1
भूमिस्वामी
सिब्बू पिता अर्जुन
58 |
0.25
389/2
भूमिस्वामी
दौलत पिता अर्जुन
59
0.10
0.25
389/3
भूमिस्वामी
उदल उर्फ नारायण पिता अर्जुन
60
0.30
389/4
भूमिस्वामी
61 हल्काई पिता अर्जुन
0.36 0.010
388
दशरथ पिता चिन्हा
भूमिस्वामी
62
0.63 0.005
451
भूमिस्वामी 6563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.45 0.09 63
भूमिस्वामी 450
पूरन पिता झब्बू
0.01
0.71
454/2
भूमिस्वामी
फूलसींग पिता पंचे
64
0.24
5.47
452/1
भूमिस्वामी
आभा पति अरूण कुमार
65
0.01
0.32
भूमिस्वामी 453
66 प्रकाश वल्द कुदउ
119.42 5.63
66
महायोगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6564
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 22 अ-82-16-17-15190
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
(1 )
(2) भूमि का विवरण-
सागर
:
1. जिला
:
सागर
2. तहसील
बड़ेरा
3. ग्राम
172 4. पट.ह.नं.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
3
2
1
राधे पिता कमोद
1
निरभे पिता कमोद
2
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
2.40 हेक्टे.
::अनूसूची-1::
भूमि का प्रकार खसरा नं.
कुल रकवा हे. में
अर्जित रकवा (हे. में)
7
6
4
5
0.50
1.54
2/1
भूमिस्वामी
0.30
0.85
भूमिस्वामी 2/2
3 हल्लू बल्द कमोद
0.50
3/1 1.77
भूमिस्वामी
0.20
0.62
भूमिस्वामी 3/2
4 निरभे पिता कमोद
जालम बल्द नंदा
5
6 इमरत, अशोक, सुरेश पिता धन्नू 7
निरपत पिता रामा शिवरानी बेबा रामा
गजराज बल्द काशीराम
8
योगः-
0.25
1.05
4/1
भूमिस्वामी
0.25
1.2
4/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.30
0.6
5/1
0.10
0.4
5/2
भूमिस्वामी
2.40
8.03 6565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
A राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन *कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6566
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
सागर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017 क्र. 47 अ-82-16-17-15235
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड , बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर , चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
: जमुनिया गौंड जलाशय योजना
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण-
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
:
जमुनिया गौंड़
3. ग्राम
:
150
4. पट.ह.नं.
:
3.20 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनूसूची-1::
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि का प्रकार
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
कुल रकवा हे. में
अर्जित रकवा (हे.में)
7
6
5
4
3
2
1
0.18
2.96
341
1
भूमिस्वामी
। सुनील कुमार पिता कन्छेदी
0.06
0.13
342/1
2
भूमिस्वामी
सुमनलता पुत्री कन्छेदी
0.60
329/1
3
भूमिस्वामी
हरिराम पिता मूलचंद
0.21
329/2
भूमिस्वामी
0.09
सुमनलता पुत्री कन्छेदी
329/3 0.15
भूमिस्वामी
0.28
329/4
भूमिस्वामी
0.13
0.42
328/2
4
भूमिस्वामी
हरीराम पिता मूलचंद
0.04
0.36
328/3
5
भूमिस्वामी
भुजबल पिता कंछेदी
0.04
0.36
328/4
6
भूमिस्वामी
हनुमत पिता कंछेदी
0.04
0.36
328/5
7
भूमिस्वामी
शेवप्रसाद पिता कंछेदी
0.05
0.12
328/1
8
भूमिस्वामी
भुजबल, हुनमत , शेवप्रसाद, पिता कंछेदी
0.21
1.20
327/3
9
भूमिस्वामी
मयूरिका पत्नि यादवेन्द्र
0.22
1.31
327/2
10
भूमिस्वामी
प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद
326/3
0.03
0.24
11
भूमिस्वामी
मनीराम पिता भैयाराम
326/4
0.10
0.62
भूमिस्वामी
0.11
0.30
325/1
12
भूमिस्वामी
गीता वेवा दुर्गाप्रसाद
0.87
0.04
318
भूमिस्वामी
3.42
0.03
320/1
भूमिस्वामी 6567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.10
0.62
325/4
भूमिस्वामी
ऋषि ना.वा. बल्द बबली, प्रदीप
१३
0.01
0.62
325/3
भूमिस्वामी
14 अनिल पिता दुर्गाप्रसाद
0.13
324 1.59
भूमिस्वामी
15 शालकराम पिता खिलान
16
भूमिस्वामी
0.14
0.78
323
आकाश, चंद्रभान ना.वा. पिता दयाराम वली व.खुद मॉ कृष्णरानी बेवा दयाराम
17
भूमिस्वामी
0.36
2.86
320/2
वरूण प्रताप ना.वा. यादवेन्द्र पाखी वा. चित्रांगदा नावा. पुत्री यादवेन्द्र पालक व खुद मां मयूरिका बेवा यादवेन्द्र
0.07
0.29
317
भूमिस्वामी
18 द्रोपती पति जगन्नाथ
भूमिस्वामी
19
0.04
0.34
257
रमेश , चिंतामन, कुँवरसींग बल्ले, सुदामा, तुलसीराम, घनश्याम पिस. बाबूलाल, सब्बो, रामकली, नब्बों पुत्रियां बाबूलाल बाबूलाल पिता रामप्रसाद
20
भूमिस्वामी
0.010
0.04
267
द्वारकाप्रसाद पिता हरीशंकर, सुमतरानी वेवा हरीशंकर, टीकाराम, अमन ना.वा. पिता महेन्द्र व वली व . खुद मॉ सुनीता वेवा महेन्द्र, सुरेश , मुन्नी, बड़ी बिन्ना, पिता रूपसींग, सुनीता, अनिल , सुनीता, पिस. भगवानदास, राधारानी वेवा भगवानदास , हेमराज, कृष्णकुमार , बड़ीबिन्ना, सरोज पिता राजाराम बृजरानी
वेवा राजाराम
0.03
0.09
277
21
भूमिस्वामी
प्रेमसींग पिता धनसींग
0.05
0.03
281
22
भूमिस्वामी
मुन्ना पिता राजाराम
0.94 0.11
286
23
भूमिस्वामी
कुंवरसींग पिता धनसींग
0.08
1.51
288
भूमिस्वामी
24 मंदिर श्री देवमहावीर जी, मुह. अनिल पिता दुर्गाप्रसाद, प्रबंधक
0.01
0.62
322/2
25
भूमिस्वामी
माखनलाल पिता मनीराम
0.03
1.10
340/1
भूमिस्वामी
26 बुद्दे पिता पंचे
0.07
0.29
266
27
भूमिस्वामी
0.01
0.06
263/1
भूमिस्वामी
0.13
0.01
भूमिस्वामी 264
0.01
0.01
भूमिस्वामी 268
बलराम सेवक , दिनेश , भूरे पिता दलीप, हरीबाई , बड़ीबाई पुत्र दिलीप, सुमतरानी वेवा दलीप, वीरसींग , वा. भूपेन्द्र ना.वा. पिता जगदीश , माया वा. क्रांति ना.वा. पुत्री जगदीश बगै .
0.01
0.02
169
28
भूमिस्वामी
मुलाबाई बेवा बबुआ
0.01
0.04
280
29
भूमिस्वामी
ताराबाई वेवा राजाराम
0.20
316/1
भूमिस्वामी
30 देवका, माया पुत्री जगन्नाथ, द्रोपती वेवा जगन्नाथ
0.11
0.56
316/2
भूमिस्वामी
0.55
316/3
भूमिस्वामी
बद्री उर्फ हेमराज पिता जगन्नाथ कलू उर्फ महेन्द्र पिता जगन्नाथ
0.41
253/1
31
भूमिस्वामी
0.01
253/2 0.40
भूमिस्वामी
नीरज पिता निरपत, शारदाबाई , वेवा निरपत भगवानदास पिता प्यारेलाल, गनेशराम पिता जालम
0.21
276/1
32
भूमिस्वामी
बल्देव पिता राजाराम
0.03
276/2 0.21
भूमिस्वामी
शिवराज पिता राजाराम
276/3 0.22
भूमिस्वाभी
विजयसींग पिता धनसींग
283/1 0.48
33
भूमिस्वामी
मंगलसींग पिता कन्हैयालाल
0.14
0.96
283/2
भूमिस्वामी
मुन्ना, शिवराज बल्देव पिता राजाराम
0.40
284/1
34
भूमिस्वामी
0.10
0.39
284/2
भूमिस्वामी
राजकुमार पिता कन्हैयालाल मंगलसींग पिता कन्हैयालाल [भाग 1 6568
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.28
285/1
भूमिस्वामी
चंद्ररानी वेवा दुर्गाप्रसद
A 35
285/2 0.48
0.10
भूमिस्वामी
राजकुमार पिता कन्हैयालाल
285/3 1.00
भूमिस्वामी
मंगलसींग पिता कन्हैयालाल
0.07
258
0.09
भूमिस्वामी
36 प्रेमसींग पिता अमरसींग
3.20
32.62
36किता
योग-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमिः अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 46 अ-82-16-17-15237
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड , बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
: जमुनिया गौंड जलाशय योजना
परियोजना का नाम
(1 )
भूमि का विवरण-
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
पिपरिया घूघर
150
4. पट.ह.नं.
: 1.50 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनूसूची-1::
भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम
खसरा नं.
स्वामित्व
का प्रकार
स. क्र.
भूमि का प्रकार
कुल रकवा है . में
अर्जित रकवा (हे.में)
3
6
7
5
4
2
1
0.040
0.350
1
भूमिस्वामी 92
जगदीश पिता बलराम
0.020
0.100
103/1
भूमिस्वामी
2 अजय कुमार पिता बलराम
0.040
0.300
103/3
भूमिस्वामी
0.030
0.100
93/2
भूमिस्वामी
0.110
1.340
3
भूमिस्वामी 109
द्वारका पिता हरप्रसाद
4
भूमिस्वामी
सुंदर, बाबूलाल, गिरजाशंकर पिता भगवानदीन, रामनारायण पिता रामप्रसाद, भूमि
0.030
1.00
157
स्वामी बाबूलाल, जमनाप्रसाद पिता देवकीनंदन, मनक्याई वारी वेवा देवकीनंदन
5
भूमिस्वामी
0.120
0.840
159
विपिन ना.वा. वल्द व वली माधव तरूण ना. वा. वल्द व वली रामबाबू
0.020
0.160
6
भूमिस्वामी 158
0.080
0.760
पुरषोत्तम पिता सुंदरलाल, रामबाबू पिता रामनाथ
भूमिस्वामी 160
0.03
0.11
172/1
भूमिस्वामी
0.070
0.560
154
7
भूमिस्वामी
0.71
0.07
153
नेतराम पिता रामकिशन, महेन्द्र जुगलकिशोर, पिता रामकिसन
भूमिस्वामी
0.07
0.50
148/1
भूमिस्वामी
0.02
0.12
148/2
भूमिस्वामी [ भाग 1 6570
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
8
0.240
0.020
भूमिस्वामी 172/2
सुदीक्षा पत्नि कुलदीप
9 गिरजानंदन पिता बलराम
171
0.05
भूमिस्वामी
0.38
10
भूमिस्वामी
167
0.32
0.05 चंदाबाई वेवा तुलसीराम कुसुम सुनीता पुत्री तुलसीराम
11
192/1
0.68
0.05
भूमिस्वामी
जुगलकिशोर , महेन्द्र कुमार पिता रामकृष्ण
12
0.03
192/2
0.40
भूमिस्वामी
रामबाबू पिता रेवाराम
13 महेन्द्र पिता रामकिसन
166/2
0.18
0.05
भूमिस्वामी
14
भूमिस्वामी
108/1
2.30
आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद , कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद , मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद
0.16 रामगोपाल पिता रामनारयण
0.76
108/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
108/3
0.50
अशोक, मुकेश पिता गयाप्रसाद, प्रभाबाई वेवा गयाप्रसाद
भूमिस्वामी
0.44
106/1
15 अर्पित ना.वा. वर्षा विन्द्रश्वरी ना.वा. पिता विनोद पालक आजी, शीलरानी वेवा हरीशंकर, अर्चना वेवा हरीशंकर
0.07
भूमिस्वामी
106/2 0.10
आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद , कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद , मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद
रेवाराम पिता रामनारायण
106/3
0.04
भूमिस्वामी
16
161/1
0.53
भूमिस्वामी
रामाधार पिता बाबूलाल
0.09
161/2
0.60
भूमिस्वामी
कमलेश पिता बाबूलाल
17 गिरजानंदन पिता बलराम
170/1 0.240
भूमिस्वामी
170/2
अशोक पिता बलराम
0.400
भूमिस्वामी
0.12 अरूण पिता बलराम
170/3 0.400
भूमिस्वामी
170/4 0.120
बलराम पिता भैयालाल
भूमिस्वामी
170/5
ब्रजकिशोर पिता बलराम
0.680
भूमिस्वामी
0.560
18 अशोक पिता बलराम
169/1
भूमिस्वामी
अरूण पिता बलराम
169/2
0.240
भूमिस्वामी
0.06
169/3 0.310
बलराम पिता भैयालाल
भूमिस्वामी
0.080
जगदीश पिता बलराम
169/4
भूमिस्वामी
महायोग
18किता 17.45 1.50 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
७. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासनसिन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 क्र. 31 अ-82-16-17-15250
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वाणत भूमि का. के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम रंगोली में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
(1) :
(2) भूमि का विवरण
सागर
1.जिला
सागर
2. तहसील
रंगोली
3. ग्राम
104
4. पट.ह.नं.-
4.440 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6572
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम स. क्र.
2
1
1 गोविन्द सिंह , मनोहर, रूपसहि पिता विजय सिंह, सूरजबाई संतोष सींग , ब्रजमोहन, ब्रजभूषण, सरोज पिता संतोष सींग साकिन बामोरा वेवा विजयसिंह साकिन देह , राजेन्द्र सिंह पिता दुरंग सिंह साकिन गंभीरिया, नरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उत्तम सिंह, अशोक सिंह पिता महेन्द्र सिह साकिन बामोरा, हरीबाई वेवा
2 राजेन्द्र वल्द दुरगसिंह साकिन गंभीरिया 3 अशोक कुमार , चन्द्रभान नाबालिग पिता पालक रामकेश साकिन देह
4 कृष्णकुमार, मोहनसिंह पिता धनीराम, कुसमरानी पत्नि धनीराम साकिन देह
शीलरानी पति गंधर्व सिंह साकनि देह 5
भैयालाल वल्द कडोरी साकिन देह 6
7 श्रीबाई वेवा काशीराम , मुकेश पिता काशीराम साकनि देह
8 भबूदे वल्द पिट्टू साकिन देह
9 कन्छेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन गिरवर 10 चन्द्रभान पिता जमना साकिन गिरवर 11 कंछेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन देह 12 गजराज वल्द झल्ले साकिन देह 13 फेरनलाल , गजराज पिता भल्ले साकिन देह 14 धनीराम, खानजू वल्द भैयालाल साकिन देह 15 प्रहलाद पिता लक्ष्मन साकिन देह 16 राधाबाई वेवा सुखदीन, बालकिशन, नारान पिता सुखदीन साकिन देह
17 नन्हेसींग पिता कुदू साकिन देह 18 नाथूराम पिता कुदू साकिन देह 19 जनकदुलारी जोजे शंकर साकिन देह 20 परताप वल्द पूरन साकिन देह
21 बैजनाथ वल्द पूरनसींग साकिन देह 22 वीरन सिंह पिता मिट्टू साकिन देह
::अनुसूची-1 ::
भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
7
6
5
4
3
0.090
0.820
480
भूमिस्वामी
0.190
1.790
481
भूमिस्वामी
0.150
0.950
849
भूमिस्वामी
0.350
2.900
850
भूमिस्वामी
0.130
0.760
862
भूमिस्वामी
0.160
0.460
483
भूमिस्वामी
0.020
0.360
485
भूमिस्वामी
0.190
0.96
492
भूमिस्वामी
0.050
0.960
493
भूमिस्वामी
0.010
0.020
497
भूमिस्वामी
0:130
0.840
821
भूमिस्वामी
0.030
0.620
822
भूमिस्वामी
0.080
0.590
498
भूमिस्वामी
0.080
0.800
832/3
भूमिस्वामी
0.080
0.280
499
भूमिस्वामी
0.030
0.420
795
भूमिस्वामी
0.110
0.480
797
भूमिस्वामी
0.130
0.920
800
भूमिस्वामी
0.090
0.92
813
भूमिस्वामी
0.010
0.570
814
भूमिस्वामी
0.090
0.410
भूमिस्वामी 815
0.080
0.510
817/1
0.160
0.850
816
भूमिस्वामी
0.020
0.550
817/2
भूमिस्वामी
817/3
0.120
0.840
भूमिस्वामी 820
0.030
0.530
831
भूमिस्वामी
0.140
1.270
832/2
भूमिस्वामी
0.010
0.010
834/3
भूमिस्वामी
0.060
0.200
1033/2
भूमिस्वामी
0.160
1.300
834/1
भूमिस्वामी
0.100
0.93
भूमिस्वामी 856
0.070
0.310
834/2
भूमिस्वामी
0.010
0.200
1033/1
भूमिस्वामी
0.020
0.880
855
भूमिस्वामी
0.120 859
0.320
भूमिस्वामी
0.110
0.410
860
भूमिस्वामी
0.010
0.270
863
भूमिस्वामी 6573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.040
0.280
865
23
भूमिस्वामी
श्री देव जानकी रमण मंदिर हाजा मुह. पंचम, मुन्नालाल वल्द नंदलाल , सिल्ली वल्द धनसींग, पूरन वल्द रज्जू, छुट्टी वल्द मुलु, चिन्तू वल्द पहारी , गजाधर वल्द दामोदर साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर
0.120
0.990
972
24
भूमिस्वामी
श्री देव महावीर स्वामी मंदिर बाके देह गलहलटोरिया मुह. पंच अमोलसींग , जगन्नाथ, शंकरलाल , प्रबंधक कलेक्टर सागर
0.120
0.340
973
भूमिस्वामी
25 भागबाई उर्फ पगलू पति कुदऊ साकिन देह
0.040
1.200
1008
भूमिस्वामी
26 बृजरानी वेवा छुट्टी उर्फ छोटेलाल , दुरगसींग, फेरनसींग , रामकिशन, भूपत, मुन्ना, सुरेश पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल , मीना, गोमती, गोकलबाई पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल साकिन देह
0.090
0.740
1009
भूमिस्वामी
व्योम वल्द एम.एल. चौदहा, भगत सिंह वार्ड गढ़ाकोटा
27
1010/1
0.050
0.050
भूमिस्वामी 1010/1
28 प्रयागबाई पति भगवानदास साकिन देह
0.020
0.530
भूमिस्वामी 1020/1
29 गोराबाई पत्नि मलखान साकिन देह
0.080
0.350
1027
भूमिस्वामी
30 मनोज नाबालिग पिता श्यामलाल आजा रामचरन पिता मल्थू साकिन देह
0.040
0.290
1028
भूमिस्वामी
31 कुसुमरानी पति गोपाल साकिन देह
M
0.060
0.300
1029
भूमिस्वामी
32
0.670
0.110
1032
गुंचा वल्द झल्ला साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
33
0.150
0.820
भूमिस्वामी 1036
बबलू पिता लाल सिंह साकिन देह
0.360
34
0.070
भूमिस्वामी 1038
बहादुरसींग पिता लालसींग साकिन देह
0.030
1048 0.220
35 रामकेश, कामला पिता नन्नेभाई साकिन देह
भूमिस्वामी
4.44
33.35
योगः-
52
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व ) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात. क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6574
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 33 अ- 82-16-17-15252
सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बोदापिपरिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: - परियोजना का नाम
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(1) (2) भूमि का विवरण
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
बोदापिपरिया
3. ग्राम
110
4. पट.ह.नं.-
0.200 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे . में)
7
4
3
2
1
0.200
1.830
9
1
भूमिस्वामी
0.200
1.830
कल्यान सिंह, मिरजू, बखतसिंह पिता पन्नालाल , शिब्बू सिंह पिता रामदयाल , अवधरानी वेवा रामदयाल साकिन देह योगः-
01 किता
दिनाँक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 6575
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन मैत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 32 अ- 82-16-17-15254
सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम दुधोनिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
(1)
(2) भूमि का विवरण
सागर
1.जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
दुधोनिया
111
4. पट.ह.नं.-
0.110 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स.
अभिलिखित भू- धारक का नाम
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
व पिता का नाम
क्र.
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे . में)
7
6
5
4
3
2
1
0.110
1.200
295
1
भूमिस्वामी
मूलचंद,पिता मन्नू साकिन देह
0.110
1.200
01
योगः-
किता
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी. भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला [भाग 1 6576
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो . फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन मैत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 36 अ- 82-16-17-15256
सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की. राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम भैसवाही में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे . भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
सागर
:
1.जिला
सागर
2. तहसील
भैसवाही
3. ग्राम
:
103
4. पट.ह.नं.-
2.900 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
:: अनुसूची-1 ::
क्रमांक खसरा
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे . में)
7
6
5
3
4
2
1
0.200
1.570
842
भूमिस्वामी
1 मानकलाल , रमेश, बाबूलाल , द्वारका , लखन, देवेन्द्र पिता कड़ोरी साकिन गिरवर
0.010
0.190
843
2
भूमिस्वामी
0.070
0.400
राजकुमार, सतेन्द्र, सुनील कुमार , सदीप कुमार पिता प्रेमचंद जैन साकिन भैंसवाही
846
भूमिस्वामी
0.140
0.560
844
3
भूमिस्वामी
चन्द्रानी वेवा रतनचंद , सुभाष, सुरेश, देवचंद , कमलकुमार, अजयचंद पिता रतनचंद, सुनीता, जयंती पुत्री रतनचंद, राजेन्द्र वल्द खूबचंद साकिन देह
0.090
0.650
847
भूमिस्वामी
4 नवीन कुमार वल्द प्रेमचंद, राहुल कुमार पिता राजकुमार
0.050
0.200
848/4
भूमिस्वामी
5 राजकुमार वल्द भूरे साकिन गिरवर
0.190
1.350
भूमिस्वामी 851/1
6 ठाकुरदास , धरमदास, टीकाराम पिता हल्कू
0.100
0.770
851/2
भूमिस्वामी
7 गन्नेश पिता रामकिशन साकिन देह
0.040
0.200
852
भूमिस्वामी
8 रामदास वल्द पन्ना, इन्द्रानी वेवा पन्ना साकिन गिरवर
0.010
1.140
853
9
भूमिस्वामी
शंकर, राजाराम, कुन्दन, बाबूलाल बालिग , राजेन्द्र नाबालिग पिता मुन्ना पालक व खुद मर्मी रानीबहू छबरानी विवा मुन्ना साकिनगिरवर
0.020
0.610
884
भूमिस्वामी
10 राजकुमार पिता प्रेमचंद साकिन देह
0.090
0.730
898
11
भूमिस्वामी
मानकलाल , रमेश , बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कड़ोरी साकिन गिरवर
0.200
1.530
900/1
12
भूमिस्वामी
अमान, सुदामा, रघुवीर, सिद्धगोपाल, पिता पंचमलाल, शीला, शारदा, रामवती , मीना, किरन पुत्री पंचमलाल, गोपालराव वल्द काशीराम साकिन ग्वालियर, राकेश , राजकुमार पिता गोवर्धन, आरती पुत्री गोवर्धन, सोनारानी वेवा गोवर्धन, मनोहर , केशवप्रसाद पिता पुन्नी, द्रोपतीबाई, कन्तोबाई पुत्री पुन्नी साकिन देह
0.030
0.760
900/2
भूमिस्वामी
13 मनोहर , केशव पिता पुन्नी, द्रोपती कंतो पुत्री पुन्नी, पुन्नी पिता कंछेदी साकिन देह
0.010
0.24
901
14
भूमिस्वामी
प्रकाशचंद, सुरेशकुमार पिता भागचंद , सुमतरानी वेवा भागचंद साकिन देह
0.040
0.600
1074/3
15
भूमिस्वामी
हरिदास वल्द मकुन्दी साकिन देह
0.180
2.250
1079
16
भूमिस्वामी
0.010
0.210
1080/2
गनेश , मोती , प्रहलाद, रामचंद पिता गफलू, शकुन, सरोज पिता गफलू, रामहरी , रामराज , विश्वनाथ, अतीश पिता भूमिस्वामी
0.020
1.410
1080/1
17
भूमिस्वामी
मुरलीधर, कृष्णा, रामदेवी, रूपा पुत्री मुरलीधर साकिन देह मुन्ना, विशाल, गुडडा पिता काशीराम , बड़ीबहू वेवा काशीराम
0.060
1.230
1100
18
भूमिस्वामी
साकिन देह शंकर उर्फ भैयाराम , राजाराम पिता मुन्नालाल साकिन गिरवर
0.060
1.420
1102
भूमिस्वामी
19 अंजनी पति मदनलाल साकिन सागर
0.050
0.540
1103
भूमिस्वामी
20 कौशल पिता कनई, सुहागरानी पति कनई साकिन देह
0.100
1.140
1120
भूमिस्वामी
0.060
0.550
1104
भूमिस्वामी
21
0.100 जमना, गुलाब, विजय , बाली पिता सायमन, राजरानी वेवा रायमन साकिन देह
1.150
1121
भूमिस्वामी
0.040
0.240
1106/1
22
भूमिस्वामी
सत्येन्द्र, पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र, राघवेन्द्र, दीपेन्द्र पिता कालूराम, अनीता, कल्पना, वंदना , सपना पुत्री कालूराम, गेंदारानी वेवा कालूराम सकिन देह
0.110
0.740
भूमिस्वामी 1106/2
23 राकेश कुमार वल्द धनीराम साकिन देह
0.060
0.800
भूमिस्वामी 1106/3
24 सुन्दर वल्द कुन्ना उर्फ कुन्दनलाल राय साकिन देह
0.040
1110
0.690
भूमिस्वामी
25 मुरलीधर वल्द कपूरे साकिन देह 6578
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.110
0.650
26
1111
भूमिस्वामी
राधारानी पति रामप्रसाद कुर्मी साकिन देह
0.190
1.080
1113/2
भूमिस्वामी
0.010
0.71
1117
भूमिस्वामी
0.010
0.010
27 इमरत वल्द गनपत राव साकिन देह
भूमिस्वामी 1113/1
0.210
1.590
28
भूमिस्वामी
जमना वल्द बिहारी , गेंदाबाई, रूकमनबाई, ललताबाई पुत्री
0.060
0.890
1114/1 1114/2
भूमिस्वामी
ननक, रमेश, सुरेश वल्द अशोक, नरेश, भुवनेश्वर नाबालिग वल्द राजाराम वली व खुद माँ छबरानी वेवा राजाराम साकिन आपचंद, काशीबाई पुत्री राजाराम साकिन रहली, प्रेमबाई पुत्री राजाराम साकिन खुरई. जानकीबाई पुत्री राजाराम साकिन देह
0.080
0.640
1118
29
भूमिस्वामी
टन्टू वल्द धनीराम, सावित्री पति घूमन, नन्हू पिता कलू साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.050
0.920
1119
30 धनीराम, नन्ना पिता कलुवा, हनमत, रामचरण पिता हल्का, भूमिस्वामी उत्तरा, जयंती पिता हल्का साकिन देह
2.90
30.36
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपुत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो. फाईल किए जा सकेंगे ।
... भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन व्येंत्री जेल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 क्र. 36 अ-82-16-17-15258
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम आपचंद में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे.
6579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
सागर
:
1. जिला
सागर
2. तहसील
आपचंद
:
3. ग्राम
: 109
4. पट.ह.नं.-
6.360 है
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू-घारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे . में)
7
6
4
5
3
2
1
0.100
3.250
27
1
भूमिस्वामी
चित्तर पिता खिलान साकिन रंगोली
0.040
0.860
30/1
2
भूमिस्वामी
नारान सींग पिता हरप्रसाद साकिन देह
0.030
1.250
30/2
3 विजय सींग वल्द हरप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
0.220
1.600
भूमिस्वामी 41
0.200
1.220
भूमिस्वामी 269/2
0.030
0.450
भूमिस्वामी 30/3
4 पुष्पेन्द्र सिह पिता विजय सिंह साकिन देह
0.100
0.410
34/1
5 छोटेलाल पिता परसादी साकिन देह
भूमिस्वामी
0.040
0.400
34/2
6
भूमिस्वामी
लक्ष्मीकांत वल्द कृष्णदत्त पाण्डे साकिन देह
0.010
0.280
35
7
भूमिस्वामी
राजेन्द्र सींग , देवेन्द्र सींग , वीरेन्द्र सींग, देवराजसींग पिता
महराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.070
0.700
37
8
भूमिस्वामी
जैपाल पिता वीरसींग साकिन देह
0.140
1.210
9
भूमिस्वामी 38/1
वीरसींग पिता प्रताप सींग साकिन देह
0.190
0.810
40
10
भूमिस्वामी
श्रीपाल पिता विजयसीग साकिन द
0.050
0.300
42
भूमिस्वमी
11
0.010
0.010
12
भूमिस्वामी 54/1
राजाराम , शिवराज, नारान, रामचरण , शालिकराम पिता रामसेवक, बगरोवारी वेवा रामसेवक साकिन देह दारासिंह उर्फ खड़कसिंह पिता बैजनाथ सींग साकिन देह
0.010
0.440
13
54/2
भूमिस्वामी
संगीता पति सुनील कुमार साकिन दमोह
0.050
0.800
14
भूमिस्वामी 269/1
0.010 मंदिर श्री हनुमन स्वामीजी गुलाबटोरिया रगौली मुह. पंच कमेटी आपचंद प्रबंधक कलेक्टर सागर
0.48
507
भूमिस्वमी
0.120
0.950
508
भूमिस्वामी
0.100
1.000
15
270/3
भूमिस्वामी
पलू पिता हज्जू, श्रीबाई पति पलू साकिन देह
0.010
0.750
16
270/6
भूमिस्वामी
इन्द्राज वल्द चौदे , कपूरी मेवा, प्रभा , रतीबाई पुत्री चौदे, कुअरबाई पत्नि चौदे साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.120
0.750
17
270/7
भूमिस्वामी
गोठल पिता बब्बू अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.060
0.750
18
270/8
भूमिस्वामी
कमलेश पिता आलम, बैजन्ति पति कमलेश साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.100
0.750
270/11
19
भूमिस्वामी
कुंजी वल्द मिहीलाल, प्रीतिरानी पति कुंजी साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.100
1.380
398
20
भूमिस्वामी
जाहिद पिता सुभाष खां साकिन देह
0.100
0.900
400
21
भूमिस्वामी
लक्ष्मीदेवी पत्नि लक्ष्मीकांत साकिन मोतीनगर वार्ड सागर
0.120
0.900
401
भूमिस्वामी [भाग 1 6580
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.050
504
0.400
22
भूमिस्वामी
कलू पिता ठलू साकिन देह
0.010
0.860
23
505
भूमिस्वामी
बबलू, बालचंद, गुबंदी पिता भबूदा, राजकुमार पुत्री भबूदा, मनबाई वेवा भबूदा, दुमना नाबालिग लक्ष्मन, फूलाबाई वेवा लक्ष्मन साकिन देह
0.540
506
0.110 24
भूमिस्वामी
रूपसींग पिता अरजुन सींग साकिन देह
0.010
522
1.140
25
भूमिस्वामी
उमराव, अशोक पिता मोहन साकिन रगौली
0.060
1.000
523
26
भूमिस्वामी
कल्यान , रामचरन पिता झल्ला साकिन रंगोली
0.110
1.010
524
27
भूमिस्वामी
कडोरी, परम पिता गफलू साकिन रगोली
0.120
0.410
28
531/1
भूमिस्वामी
लाडले पिता अजुद्धी साकिन रगोली
0.040
0.400
29
531/2
भूमिस्वामी
लोकमन पिता मुल्ला साकिन रगोली
0.100
1.030
532
30
भूमिस्वामी
सुमत्रा वेवा हल्का, जमना, जमना पुत्री हल्का साकिन रगौली
0.010
0.610
533
31
भूमिस्वामी
अनिल कुमार वल्द रमेश कुमार अहिरवार साकिन देह
0.170
538
1.110
32
भूमिस्वामी
फेरन लाल वल्द झल्ले साकिन देह
0.080
0.590
539/1
33
भूमिस्वामी
दामोदर, बद्री पिता गनेश, नत्थी पुत्री गनेश, जुगतीबाई वेवा गनेश साकिन रगोली
0.070
568
0.440
पंचम पिता नन्ना साकिन रगोली
34
भूमिस्वामी
0.130
571
0.640
35
भूमिस्वामी
महेश, चंदू, उर्फ चन्द्रभान, बल्लू उर्फ बलराम पिता जमना, अनीताबाई पुत्री जमना साकिन गिरवर
0.070
0.640
580
36
भूमिस्वामी
मानसींग पिता अर्जुनसींग दांगी सििकन देह
0.040
0.520
37
581
भूमिस्वामी
0.840
0.080
582
भूमिस्वामी
भगवानसींग , मानसींग कलू नाबालिग पिता अर्जुन सींग, सविता पुत्री अर्जुनसींग वली भाई भगवानसींग साकिन देह
0.030
0.590
619
38 प्रेमसींग पिता बल्ली
0.120
1.100
620
39
भूमिस्वामी
अशोकरानी वेवा भोले, राजेश, गुवरधन , संध्या नाबालिग वल्द भोले वली माँ अशोकरानी साकिन गिरवर
0.040
0.400
भूमिस्वामी 623/1
0.030
0.260
621
40
भूमिस्वामी
बखत, केशर , दयाराम पिता परम साकिन भैसवाही
0.010
0.170
भूमिस्वामी 623/2
41 भुवनेश्वर पिता धनीराम साकिन गिरवर
0.010
630
0.320
0.090
625
0.980
42
भूमिस्वामी
बालमकुन्द पिता धनीराम साकिन गिरवर
0.060
626
1.380
भूमिस्वामी
0.150
627
43
1.340
भूमिस्वामी
धनीराम पिता सुन्दर साकिन गिरवर
0.080
649
1.550
44 हल्के उर्फ भगवानदीन वल्द धनीराम साकिन गिरवर
भूमिस्वामी
0.050 45
1.440
659
कमलरानी पति कड़ोरी साकिन गिरवर
भूमिस्वामी
660
0.100 46
0.430
भूमिस्वामी
कड़ोरी पिता इन्दर साकिन गिरवर
0.070
661
0.720
47 डोलन, मोहन पिता देवी साकिन बरपानी
भूमिस्वामी
0.120
664
48
1.440
भूमिस्वामी
दोलत नाबालिग पिता वली कड़ोरी साकिन गिरवर
0.080
665
1.440
49 जीवन पिता कड़ोरी साकिन गिरवर
भूमिस्वामी
50
0.090
0.830
673/1
भूमिस्वामी
पप्पू वल्द रामचंद साकिन देह
0.080 51
0.630
भूमिस्वामी 673/2
कलू पिता रतन साकिन देह
0.030 52
0.300
भूमिस्वामी 674
मोती पिता कड़ोरी साकिन गिरवर
0.060
0.370
675
53
भूमिस्वामी
संतोष कुमार वल्द कड़ोरी साकिन गिरवर
0.010
677
0.730
54
भूमिस्वामी
मुला, खुम्मा, उमेदी पुत्री मोहनसींग साकिन देह
0.050
0.880
कोमलसींग पिता राधे साकिन देह
55
682/1
भूमिस्वामी
0.870
0.010 56
भूमिस्वामी 682/2
सूरतसींग पिता राधे साकिन देह
0.160
683
2.860
57
भूमिस्वामी
0.050
688
1.520
मिहीलाल, सुब्बी पिता लीलाधर, सियारानी पुत्री लीलाधर, नन्नी पुत्री फूलू, धरमदास पिता बब्बू, साकिन देह
भूमिस्वामी
0.080
2.420
58
भूमिस्वामी 684/1
रामसजीवन विनोद , आशाराम , राजेश, अजय पिता सुदामा . अनीता, मालती, कविता, रामरती पुत्रिया सुदामा, श्यामरानी उर्फ कमलाबाई वेवा सुदामा साकिन देह
0.030
0.600
रामगोपाल वल्द काशीराम यादव साकिन रजाखेड़ी
59
684/2
भूमिस्वामी
0.020
0.600
684/3
भूमिस्वामी 6581 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.160 60
0.850
745
भूमिस्वामी
हलू पिता कलू साकिन देह
61
0.040 रतीराम पिता प्राणसींग साकिन देह
746
0.850
भूमिस्वामी
0.010 लखन वल्द गोरेलाल साकिन देह
0.380
62
भूमिस्वामी 747/2
0.080
0.380
भूमिस्वामी 774/1
63
0.070
0.760
दशरथ वल्द गोरेलाल साकिन देह
भूमिस्वामी 774/2
0.020 64
776
0.710
भूमिस्वामी
लखन , तुलसी, ताराचंद बालिग कैलाश नाबालिग मीरा , ममता, भारती बालिग रानी नाबालिग वल्द नंदराम वली व खुद माँ लीलाबाई साकिन बहेरिया
65
1.470
0.210
796
हल्काई पिता गौरीशंकर साकिन देह
भूमिस्वामी
1.090
0.120 66
798
भूमिस्वामी
मिठ्ठू पिता रतन, सुषमाबाई वेवा रतन, तखर, राजू, परषोत्तम पिता साधू, खूबसींग पिता मुन्ना. चिठकीबाई, चेनाबाई पुत्री मुल्ला, रामकली, जनका, श्यामबाई पुत्री बबुआ साकिन देह
0.640
67
0.080
799
भूमिस्वामी
मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह
0.670
0.050 68
801
भूमिस्वामी
मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह
0.090
0.400
69
862
भूमिस्वामी
गिरजेश वल्द खूबसींग, सुक्को पत्नि खूबसींग साकिन देह
0.030
0.740
70
भूमिस्वामी 864/4
तखत पिता बुक्खे, रेखारानी पत्नि तखत साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.120
0.740
71
भूमिस्वामी 864/5
भागीरथ पिता भगुन्ती साकिन देह अहस्तांतरणीय
72
0.130
0.740
भूमिस्वामी 864/6
मोती पिता खन्जा, रामकली पत्नि मोती साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.050
0.870
रामरानी पत्नि महीपसींग साकिन देह
73
भूमिस्वामी 867
6.360
72.240
योग':-
85
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात - शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6582
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 35 अ-82-16-17-15260
सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
(1)
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
सागर
3. ग्राम
गौची
94
4. पट.ह.नं.-
2.040 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1 ::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
7
6
5
4
1
3
2
0.040 1
0.910
5
भूमिस्वामी
रामचंद , प्रहलाद वल्द गफलू साकन देह
2
0.010
0.750
16
दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह
भूमिस्वामी
3
0.070
1.630
17
भूमिस्वामी
श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही
4
0.160
1.700
78
भूमिस्वामी
0.020
1.070
127
मिठ्ठू, थोवन वल्द कुटू, जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह
भूमिस्वामी
0.120 5
1.000
किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय
80
भूमिस्वामी
6
0.170
0.940
82
भूमिस्वामी
मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह
7
0.020
1.000
85
भूमिस्वामी
शंकर, महेन्द्र, शिवराम , गोकल , गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम, पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय
8
0.150
1.000
91/2
भूमिस्वामी
बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय
9
0.060
1.200
108/1
फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा
भूमिस्वामी
10 उमारानी पति सीताराम साकिन देह
2.300
0.490
भूमिस्वामी 108/2
11 दामोदर पिता किशन साकिन भैंसवाही
0.030
0.26
116/1
भूमिस्वामी
12
0.060
0.100
बूठे वल्द कन्छेदी साकिन भैंसवाही
भूमिस्वामी 117
13 माधव वल्द कडोरी साकिन भैंसवाही
0.020
0.460
118
भूमिस्वामी
14
0.220
0.750
121
मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन भूमिस्वामी
देह
0.070
0.83
123
भूमिस्वामी 6583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
15 बैजनाथ वल्द सरू साकिन भैसवाही
0.820
0.110
भूमिस्वामी 124
16
0.130
128
0.510
भूमिस्वामी
रूपरानी वेवा सुक्के, नरान , कैलाश पिता सुक्के, रामवती, पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद, सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद, दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही
17
0.060
129
1.080
भूमिस्वामी
सिरदारबहू वेवा कन्छेदी, नरेश , अमोल पिता रामरतन, रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही
18
0.030
0.970
133
भूमिस्वामी
शंकर , शिव , तांतू पिता बारेलाल , प्रेमबाई , बुलाबबाई पुत्री
बारेलाल साकिन भैंसवाही
2.040 योगः-
20 19.280
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 क्र. 37 अ-82-16-17-15262
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गिरवर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की [भाग 1 6584
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
(1) परियोजना का नाम
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
सागर
3. ग्राम
गिरवर
102
4. पट.ह.नं.-
0.950 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
- अनुसूची-1 ::
स. क्र.
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
6
5
1
3
4
2
1
0.080
1.280
912
भदू वल्द गंगाधर साकिन देह
भूमिस्वामी
0.090
0.420
922
भूमिस्वामी
2
0.190
1.500
919
भूमिस्वामी
श्री देव जानकीरमण जी मुह. दामोदर , हीरा पिता भोजराज प्रबंधक कलेक्टर सागर साकिन देह
3
0.010
0.230
921
भूमिस्वामी
रामकुमार वल्द रामदयाल साकिन देह
4
0.060
0.140
977
भूमिस्वामी
शंकर, राजाराम , कुंदन, राजेन्द, पिता मुन्ना, फूलाबाई, शकुनबाई , शांतिबाई, बलाबाई पुत्री मुन्नालाल, जयरानी वेवा बाबूलाल , अनारबाई, पुष्पाबाई, ममताबाई, शीलाबाई नाबालिग पुत्री बाबूलाल वली माँ जयरानी साकिन देह
5
0.230
0.080 कमलरानी वेवा धपू साकिन देह
987
भूमिस्वामी
6
1.200
0.060 बैजनाथ वल्द हल्का साकिन देह
988
भूमिस्वामी
7
0.180
2.870
989
भूमिस्वामी
मंदिर श्री देव जगदीश रमणजी मुह. संचे कमेटी साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर
8
0.070
1.110
992
भूमिस्वामी
गनेश बालिग सपना, अर्चना नाबालिग पिता हरीनारायण वली माँ व खुद रतीबाई वेवा हरीनारायण साकिन देह
9
0.090
0.420
993
भूमिस्वामी
हरिनारायण , प्रभूनारायण पिता खेमचंद, मनोहर , विश्नु, सेवक, मुरारीलाल, कोमलप्रसाद, जगभूषण पिता शिवलाल साकिनदेह
10 हरीनारायण प्रेमनारायण पिता खेमचंद साकिन देह
0.040
0.430
994
भूमिस्वामी
योगः-
0.95
9.83
11
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 23 अ-82-16-17-15264
सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम पड़रिया, खैजरा उद्देत, चौका (दमोह) , ड़ागीडहर, देवरी पथरिया , मगरौन एवं शाहपुर की करीब 990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
भगवंतपुरा जलाशय योजना
भूमि का विवरण-
(1 ) (2)
सागर
1.जिला
2. तहसील
सागर
3. ग्राम
पड़रिया
101
4. पट.ह.नं.
47.28 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनूसूची-1::
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नं.
स . क्र.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्ट.में )
कुल रकवा (हेक्ट.में)
3
4
6
2
5
7 1
1.35
0.48
1533
1 श्री राम पिता गनेश
भूमिस्वामी
1540
1.42
1.42
भूमिस्वामी
2 नन्नेभाई पिता नन्नू
0.66
0.66
1541/1
भूमिस्वामी
3 तल्लो पिता कुद्दा 6586
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.20
0.20
1541/2
भूमिस्वामी
4 तल्ली पिता कुद्दा
5
0.68
0.68
1542/1
भूमिस्वामी
ब्रजलाल पिता चुन्नीलाल
0.18
0.18
1542/2
भूमिस्वामी
6 अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल
0.65
0.65
1543
भूमिस्वामी
7 मोहन पिता कुद्दा
8 तिजई पिता चुन्नीलाल
9 राजू पिता कृद्दा
0.57
1544
0.57
भूमिस्वामी
1.40
1.40
1545/1
भूमिस्वामी|
0.70
0.70
1545/2
भूमिस्वामी
10 विहारी पिता कुद्दा
11 नन्नेभाई पिता चन्नीलाल
0.42
0.42
1546
भूमिस्वामी
12 धनीराम पिता कुद्दा
0.53
0.53
1547
भूमिस्वामी
13 महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग 1548
1.52
1.52
भूमिस्वामी
0.92
0.92
1549/1
भूमिस्वामी
14 शकूर पिता जमना
0.45
भूमिस्वामी
साविर , अजीत पि. सबुआ, हसीना वे.
15
सबुआ
1549/2 0.45
0.50
0.50
1550/1
भूमिस्वामी
अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल
16
0.50
0.50
1550/2
भूमिस्वामी
17 | अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल
0.95
0.95
1551
भूमिस्वामी
कलू, लक्ष्मन , चौदे पिता गोविन्द 18
19 मूरत पिता फूलसींग , लक्ष्मी
0.60
0.60
1552
भूमिस्वामी
रतन पिता हिम्मा सौर
20
1553
0.54
0.54
भूमिस्वामी
21 रामनारायण पिता फेरनसींग
0.37
0.37
1555
भूमिस्वामी
0.09
0.09
1561/1
भूमिस्वामी
बृजकिशोर पिता फेरनसींग
महेन्द्र पिता फेरनसींग
22| 23
0.09
0.09
1561/2
भूमिस्वामी
अशोकसिंह पिता फेरनसींग
24
0.08
0.08
1561/3
भूमिस्वामी
25 करन, प्रकाश पिता रामनाथ
0.18
0.18
1562
भूमिस्वामी
प्रताप पिता विन्द्रावन
26
1.61
1564
1.61
भूमिस्वामी
1.30
1.30
1565
भूमिस्वामी
बहादुर खां पिता खुन्ने
27.
1566
4.04
4.04
भूमिस्वामी
28 बाबू खां पिता रज्जूखां
0.77
1567
0.77
भूमिस्वामी
29 बाबूखां पिता रज्जूखां
0.37
1568
0.37
भूमिस्वामी
30 बाबूखां पिता रज्जूखां
1569
0.02
0.02
भूमिस्वामी
31 मजीत खां पिता खुमने खां
32 हरी पिता पचकोडी
0.78
1570
0.78
भूमिस्वामी
0.047
0.047
1571
भूमिस्वामी
33 धन्नी छोटे पि. झुत्ते, गंगा, शीला, सीता पुत्री झुत्ते बेटी वेवा मुल्ले 0.29
0.29
1572/1
भूमिस्वामी
34 महेन्द्र पिता कुद्दा
0.29
0.29
1572/2
भूमिस्वामी
35 तल्लो पिता कुद्दा
0.20
0.20
1572/3
भूमिस्वामी
36 राजू पिता कृद्दा
37 बिहारी पिता कुद्दा
0.29
0.29
1572/4
भूमिस्वामी
0.29
0.29
1572/5
भूमिस्वामी
38 धनीराम पिता कुद्दा
0.28
0.28
1572/6
भूमिस्वामी
39 नारायण पिता कुद्दा
0.04
0.04
1573/1
भूमिस्वामी
40 मोहन पिता कुद्दा
41 बिहारी पिता कुद्दा
0.03
0.03
1573/2
भूमिस्वामी
0.29
0.29
1573/3
भूमिस्वामी
42 | तल्लो पिता कुद्दा
43
0.04
0.04
1573/4
भूमिस्वामी
राजू पिता कृद्दा 6587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.03
0.03
1573/5
भूमिस्वामी
44 | धनीराम पिता कुद्दा
0.03
0.03
1573/6
भूमिस्वामी
45 नारान पिता कुद्दा
46 बलीराम पिता रल्ली
0.91
0.91
1574
भूमिस्वामी
47 प्रताप पिता विन्द्रावन
0.30
0.30
1575
भूमिस्वामी
1576
0.32
0.32
भूमिस्वामी
48 फूलरानी पति मजीदखाँ
1.21
1.21
1577
भूमिस्वामी
49 छोटा पिता झुत्ते
50 राधारानी बेवा मोहन चड़ार
1.73
1.73
1578
भूमिस्वामी
0.10
0.10
1579
भूमिस्वामी
51 सुखनंदन पिता रामगुलाम
1580
1.01
1.01
भूमिस्वामी
52 सुखराम पिता विष्णु
1.01
1581
1.01
भूमिस्वामी
53 बूढ़ा पिता चिमन
0.95
1582
0.95
भूमिस्वामी
54 मंजीत पिता खुन्ने
55 बसीर मोहम्मद पित तीरखां
0.84
0.84
भूमिस्वामी 1583
0.37
1584
0.37
भूमिस्वामी
56| रामेश्वर पिता बब्बू
1.28
1.28
1585/1
भूमिस्वामी
57 बफाती पिता अब्दुल
1.28
1.28
1585/2
भूमिस्वामी
58 उस्ताज पिता अब्दुल
59 मुस्ताक पिता अब्दुल
60 | छुट्टी खाँ पिता करन जू
61 बाबूखां पिता करनजूखां
1.28
1.28
भूमिस्वामी 1585/3
1586
0.54
0.54
भूमिस्वामी
0.30
0.30
1587/1
भूमिस्वामी
62 छुट्टी खाँ पिता करन खाँ
63 रामसेवक , आशाराम पिता गौरीशंकर, राजरानी वे. गौरीशंकर
64. बाबूखाँ पिता करनजू खाँ
0.29
0.29
1587/2
भूमिस्वामी
1588
1.76
1.76
भूमिस्वामी
1589
1.44
1.44
भूमिस्वामी
65.
रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर 1590
0.15
0.15
भूमिस्वामी
0.68
0.68
1591
भूमिस्वामी
66 धनीराम पिता कुद्दा
1592
0.24
0.24
भूमिस्वामी
67 नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल
68 काशिम पिता लाल खां
1594
0.54
0.54
भूमिस्वामी
69 काशिम पिता लाल खां
1595
0.35
0.35
भूमिस्वामी
70
1596
0.89
0.89
भूमिस्वामी
देवीसींग , कुवरसींग पि. नन्हासींग , कमलाबाई पुत्री नन्ना , भागबाई वे . नन्हा 1597
0.13
0.13
भूमिस्वामी
71 तिजई पिता चुन्नीलाल
0.03
0.03
1598/1
भूमिस्वामी
72 मोहन पिता कुद्दा
73 तल्लो पिता कुद्दा
0.02
0.02
1598/2
भूमिस्वामी
74
0.02
0.02
1598/3
भूमिस्वामी
तल्लो पिता कुद्दा
75 बिहारी पिता कुद्दा
0.02
0.02
1598/4
भूमिस्वामी
76
0.02
0.02
1598/5
भूमिस्वामी
धनीराम पिता कुद्दा
0.02
0.02
1598/6
भूमिस्वामी
77 नारान पिता कुद्दा
0.85
1534
0.16
भूमिस्वामी
78 नारायण पिता कुद्दा
79 नफीसा उर्फ नशीम बी पत्नि मुनीखां 1536
0.93
0.10
भूमिस्वामी
80 श्रीराम पिता गनेश
1537
0.81
0.30
भूमिस्वामी
81
1538
0.48
0.15
भूमिस्वामी
कुद्दा, पूरन , भगवानसींग , फूलसींग पिता रतन, काशीबाई पुत्री रतन, सुहाग रानी वेवा रतन , शारदा पुत्री भूमि 6588
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
| स्वाकी, बल्लू, फूलरानी वेवा बल्लू,
0.18
1539/1
भूमिस्वामी
82 कल्याण पिता चुन्नीलाल
0.67
83
1539/2
भूमिस्वामी
0.85
0.16
संजूसंजय ना. वा. वल्द हल्लेभाई उर्फ कोमल, पूनम ना.वा.पु. हल्लेभाई उर्फ कोमल बली माँ पार्वती वेवा हल्लेभाई उर्फ कोमल
0.18
0.18
1600/1
भूमिस्वामी
84. वफादी वल्द अब्दुल
0.18
0.10
1600/2
भूमिस्वामी
85 मुनीर खाँ पिता गुलाब खाँ
0.18
0.04
भूमिस्वामी 1600/3
86 मुस्ताक पिता अब्दुल
1.35
1602
0.35
87 सीताराम पिता हरिराम
भूमिस्वामी
52.427
47.28
योग-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29 . 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , -भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन व्यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
राजगढ़ ( ब्यावरा ) दिनांक 11 दिसम्बर 2017 क्र. 18923 - भू-अर्जन -2015
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक
/अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चैनपुरिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम चैनपुरिया
अर्जनीय रकबा
विवरण
स.क.
(3)
(1)
( 2)
2.230
1
चैनपुरिया
2.230
कुलयोग:-
-: अनुसूची ( 2 ) : -
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम चैनपुरिया
खसरा नंबर
रकबा
अर्जनीय रकबा स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
5 2
3
4
1
1.223
0.140
10/1
1 लाडबाई पति मांगीलाल जाति सौधिया
योग
1.223
0.140
1
0.400
2.000
10/2
2 गायत्रीबाई पति होकमसिंह जाति दांगी
0.270
0.270
9/1/1
योग
2
2.270
0.670
2.301
0.250
9/2/2
3 दीपक पिता छीरपाल भटकटे जाति महाजन
4.553
0.100
7/5
योग
2
0.350
6.854 [ भाग 1 6590
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
स.क.
खसरा नंबर
प्रभावित कृषक का नाम
रकबा
अर्जनीय रकबा 1
2
3
4
5 4 भूरीबाई पति धीरपसिंह जाति बंजारा
0.713
25/5
0.510 योग
1
0.713
0.510
25/1
1.000
5 विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौंधिया
0.560 योग
1
1.000
0,560
7
12.060
कुलयोग:-
2.230 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
धार , दिनांक 11 दिसम्बर 2017 प्र. क्र. 16616-अ-82-2016-17
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हजरतपुर तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर -दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची (1 )
तहसील- धार ग्राम-हजरतपुर
विवरण
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में )
असिंचित
सिंचित
कुल
8.066
0.750
7.316
इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
8.066
0.750
योगः-
7.316 6591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील-धार ग्राम- हजरतपुर
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
क्रमां क
असिंचित कुल
सिंचित
सिंचित असिंचित कुल
9
6
7
8
4
5
3
2
1
0.160
0.506 0.000 0.160
0.000 0.506
54/4
1
चम्पाबाई पति स्व. पुना जाति भील निवासी ग्राम - हजरतपुर
0.000 0.320
0.320
56
2.352 0.000 2.352
श्री मल्हार मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर जिला धार
2
0.400
0.000
0.400
0.000 1.909
1.909
57
0.300
8.119 0.000 8.119
65
3
बाबुलाल पिता हरीराम जाति लोधा निवासी बांदेडी तह. सरदारपुर
0.060
0.060 0.000
0.481
0.481 0.000
64/4
4
0.000 0.160
0.279 0.160
0.000
पार्वतीबाई पति अम्बाराम जाति कुलमी निवासी ग्राम सुलतानपुर
0.279
64/8/1
0.050
0.050
0.000
0.305
0.305
0.000
64/9/2
5
-मितलकुमार पिता मनोहरलाल जैन निवासी धार
0.060
0.000
0.060
1.026
0.000
1.026
83/1/1
6
0.650
0.000
0.650
5.438.
5.438 0.000
भूपेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर
257/2
0.120
0.120
0.000
0.527
0.527
0.000
82/1
7
सीताबाई पति स्व. बाबुलाल, आनन्दीलाल पिता बाबुलाल जाति नाई निवासी ग्राम हजरतपुर
0.140
0.000
0.140
1.604
0.000
1.604
81/1/1
8
0.380
0.000
0.380
0.000 0.912
शांतिबाई पति अमरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर
0.912
258/2
0.140 0.140
0.000
1.113
1.113
85
0.000
9
दशरथ पिता अम्बाराम जाति भील निवासी ग्राम हजरतपुर
0.000 0.310
0.310
3.527
0.000
3.527
86
10
मुकुटदास पिता गिरधारीदास जाति बैरागी निवासी ग्राम हजरतपुर
80/2/2
0.300
0.000
2.227 0.300
0.000
2.227
11
/1
सत्यनारायण पिता शंकरलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर
0.360
0.000
0.360
1.770
0.000
1.770
80/2/1
12
कौशल्याबाई पति सत्यनारायण जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर
0.026
0.000
0.026
3.136
0.000
3.136
13
258/1
अमरसिंह पिता लुणा जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर
0.050
0.000
0.050
0.000 1.000
1.000
246/2
0.000 0.420
0.420
1.050
0.000
254
1.050
14
कन्हैयालाल पिता अम्बाराम जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला
0.480
0.000
0.480
1.442
1.442 0.000
255
0.360
0.000
0.360
0.772
0.000
0.772
253/1
15
मंगीलाल पिता मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर
0.771 0.060
0.000
0.771
253/2
16
हरीराम पिता मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर
0.460
0.000
0.460
1.998
0.000
1.998
252
17
0.060
0.000
0.060
5.438
0.000
भेरूसिंह पिता अमरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर
5.438
257/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6592
0.280
0.280 0.000
0.999 0.000 0.999
251/1
18
0.480
0.480 0.000
0.999
0.000
0.999
कंकुबाई पति कन्हैयालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला
251/2
0.000 1.200
1.200
3.857
0.000
3.857
243
19
गुलसीराम पिता रामचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला
0.280 0.280
0.000
1.846
1.846
0.000
279/1
20
भीलु, उंकार पिता दयाराम, बोदरीबाई पति स्व. दयाराम जाति भील निवासी ग्राम हजरतपुर
0.750 8.066
7.316
55.403
51.106 4.297
योग
धार, दिनांक 11 दिसम्बर 2017 प्र. क्र. 16618-अ-82-2016-17
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची (1)
ग्राम-बोधवाड़ा
तहसील- धार क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में)
सिंचित
असिंचित
कुल
11.847
0.018
11.865 इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
योगः-
11.847
0.018
11.865
अनुसूची (2)
इन्दौर -दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम-बोधवाड़ा
तहसील-धार
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) क्रमां क
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
सिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
असिंचित कुल 1
3
2
4
6
5
7
8
9 1
0.000
1.138
1.138 0.069
36/1
0.000 0.069 महेश पिता मांगीलाल जाति राजपुत निवासी बोधवाडा 6593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
2
0.000 1.138
0.000
0.030
36/2 1.138
0.030 मांगीलाल पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
3
1.138 0.000 1.138
36/3
0.030 0.000 0.030 दिनेश पिता मांगीलाल जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
0.118
3.579 0.118 0.000
0.000
37
3.579
4
सोहन पिता कालुराम जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
0.027
0.708 0.027 0.000
0.708 0.000
257
0.000 0.599
0.599
3.037
3.037 0.000
5
38/1/
क
राजाराम पिता रणछोड जाति कुलमी निवासी तिरला
0.560
0.000
2.669 0.560
0.000
2.669
6
38/1/ ख
रतनबाई पिता शंकर जाति कुलमी निवासी तिरला
0.823
0.000
2.706 0.823
2.706 0.000
44
7
योगेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
0.000 0.339
1.075 0.339
0.000
1.075
45
8
सुनिता पिता महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
0.000 0.697
0.697
3.035
0.000
3.035
195
9
रामेश्वर पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी तिरला
1.080 0.000 1.080
3.794
0.000
196
3.794
10
महेशचन्द्र , गोविन्द, हेमलता पिता मांगीलाल जाति कुलमी निवासी तिरला
0.000 0.658
0.658
0.000 5.255
5.255
11
202/1
मोहन पिता कालुराम जाति कुलमी निवासी बोधवाडा
0.000 0.619
0.619
0.000 5.254
5.254
202/2
12
बबीताबाई पिता रामचन्द्र जाति कुलमी निवासी बोधवाडा
0.000 0.516
0.516
2.644
0.000
2.644
203/2
13
हरिराम पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा
0.000 0.980
0.980
3.199
0.000
3.199
204
14
भागीरथ पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा
0.143
0.000
0.143
1.670
0.000
1.670
15
205/1
सम्पतबाई पति नरसिंह जाति कुलमी निवासी तिरला
0.000 1.057
3.960 1.057
0.000
3.960
218
16
कलुराम पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा
0.445
0.000
0.445
2.175
0.000
2.175
219
17
रामकिशन पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
0.051
0.000
0.228 0.051
0.000
220
0.228
18
मनोज, कमलेश पिता रमेश , सुगनाबाई पति रमेश, राधेश्याम , जितेन्द्र पिता नन्दु, नरवदाबाई पति स्व. नन्दु जाति भील निवासी बोधवाडा
0.099
0.000
0.099
3.516
0.000
3.516
221/1
19
हरिराम पिता रूग्गा जाति भील निवासी बोधवाडा
226 /3 /
0.115
0.000
0.115
2.023
0.000
2.023
20
1
मायाबाई पति चन्दरसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
0.220
0.000
0.220
2.023
0.000
2.023
21
226/3/ 2
जितेन्द्र पिता रतनसिंह, भुरीबाई पति रतनसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
0.000 0.081
2.024 0.081
0.000
2.024
22
226/3/ 3
राहुल पिता रतनसिंह, भुरीबाई पति रतनसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा 6594
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
23
226 / 3 / 4 राकेश पिता चन्दरसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा
252/2 24
भेरा पिता रूग्गा जाति भील निवासी बोधवाडा
256 25
बगदीराम पिता नग्गा जाति कुम्हार निवासी धार
26
260/1 राजाराम पिता लुणजी जाति कुलमी निवासी बोधवाडा
योग
0.297
0.000
0.297
2.024
0.000
2.024
0.018 0.599
0.581
0.018 1.024
1.006
0.000 0.858
0.858
1.569
1.569 0.000
0.000
0.755 0.000
1.943
1.943
0.755
64.530 0.018 64.548 11.847 0.018 11.865 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 3070- भू-अर्जन- 2016-17 प्र. क्र. अ- 82-16-17
रतलाम , दिनांक 4 दिसम्बर 2017 एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि बोरखेड़ी बैराज तहसील आलोट जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ- 12-2/ 2014/सात/ 2 ए/ भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।
अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
ग्राम बोरखेड़ी पटवारी हल्का नम्बर -35
क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम खसरा क्रमांक 1
(2)
31 1
61 मागीरथ पिता अम्बाराम , भंवरबाई बेवा अम्बाराम जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी
2
62 मेहरबार , शंभू पिता नागू कालीबाई बेवा नागू जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी
63/1 3 दौलीबाई बेवा भुवान जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
सिंचित
परिसंपत्ति का विवरण असिंचित
कुल
4
5
161
(7) 0.10
0.10
0.14
0.14
<
0.02
0.02
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुन्द्रियाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 2607- भू-अर्जन-2017
देवास , दिनांक 6 दिसम्बर 2017
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ कांटाफोड़- पुंजापुरा सड़क निर्माण मार्ग परियोजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास में कुल 0.27 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती हैं कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 0.27 हेक्टेयर हैं जो ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास में हैं जिसका विस्तृतं ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-
6595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
समाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
उ. द. पू. प. भूमि का प्रकार
सर्वेक्षण संख्या
क्रं. सं.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन के
अधीन क्षेत्र
(हेक्टेयर)
में
0.27
सिंचित
200
1
खुमानसिंह पिता ज्ञानसिंह कोरकू
निजी भूमि
संरचना
वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया संख्या
कुछ नहीं
कुछ नहीं
निरंक
किस्म निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 02 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-
ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास क्षेत्र 0.27 (हेक्टेयर में) । उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजो की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6596
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 20अ-82-16-17-15172
सागर दिनांक 30 नवम्बर 2017
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
(1 )
भूमि का विवरण-
(2)
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
सागर
सागर
परगासपुरा
4. पट.ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद 2 द्वारका पिता हरप्रसाद
3 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद 4 नीलेश ना.बा. पिता विष्णुप्रसाद पालक मां ममता गोलू ना.बा. बल्द व बली बालाप्रसाद दुर्गाप्रसाद पिता भगवानदास
5
172
14.07 हेक्टे.
::अनुसूची-1:
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नं.
कुल रकवा हे.में
भूमिका प्रकार
अर्जित रकवा (हे.मे)
3
6
7
1.55
5 1.55
4 104/1
भूमिस्वामी
104/2 0.40
0.40
भूमिस्वामी
0.60
106
0.60
भूमिस्वामी
107/1
1.33
1.33
भूमिस्वामी
2.19
2.19
भूमिस्वामी 108
लक्ष्मण प्रसाद सत्यम पिता विष्णुप्रसाद प्रीति दुर्गारानी पुत्री विष्णुप्रसाद
6 भगवानदास बल्द मोहनलाल
0.40
0.40
भूमिस्वामी 109/1 6597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
109/2 0.83
0.83
भूमिस्वामी
7 अमान पिता रामसींग प्रेमरानी बेबा कलू
0.80
0.80
109/3
भूमिस्वामी
9 गनेश, प्रकाश पिता हरिराम
2.28
110
2.28
10
भूमिस्वामी
बालाप्रसाद बल्द मोहनलाल
112/1 1.29
0.40
भूमिस्वामी
11 गुपालसींग पिता धीरजसींग
1.29
1.29
भूमिस्वामी 112/2
12 जुझारसींग पिता धीरजसिंह
1.29
0.40
112/5
भूमिस्वामी
13 विकाससिंह पिता कुवरसिंह
112/6 1.29
0.40
भूमिस्वामी
14 राजेश पिता मंगलसिंह
0.40
1.29
112/7
भूमिस्वामी
15 नीलेश पिता धनप्रसाद
0.40
112/8 1.30
16 नरेन्द्र पिता करतारसिंह
भूमिस्वामी
1.29
0.40
112/9
17 प्रीतमसिंह पिता चैनसींग
भूमिस्वामी
14.07
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 परं प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6598
क्र. 213-82-16-17-15178
[भाग 1
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम ग्राम जमुनिया गौंड , बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण-
(1) (2)
:
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
जमुनिया गौंड
150 4. पट.ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :
स.क्र . भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम
2
1
1 इमरत पिता बलू
2 कालूराम पिता बाबूलाल
3 बूठा पिता पंचे
4 बृजरानी पत्नि बूठे
अबधरानी पति देवकरन
5
6 नत्थापिता दलपा
7 गुबंदी पिता चौदा
8 राकेश पिता रामेश्वर
9 देवकरन पिता बलुवा
10 प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन रामचरण पिता चोखेलाल
11
12 सुरेन्द्र ना.वा. पिता मिट्ठू
13 काशीराम पिता नारायण
14 लाड़ली वेवा खिलान
15 लाड़ली वेवा खिलान
16 उमेश पिता नंदराम
17 प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन
12.28 हेक्टे.
अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार खसरा नं.
कुल रकवा हे.में
अर्जित रकवा (हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
4
5
3
1.77
227/1 1.77
भूमिस्वामी
0.10
0.90
227/2
भूमिस्वामी
0.18
229/1 0.18
भूमिस्वामी
1.00
229/2 1.00
भूमिस्वामी
0.97
230 0.97
भूमिस्वामी
1.07
231 1.07
भूमिस्वामी
0.42
0.42
232/1
भूमिस्वामी
0.40
0.40
232/2
भूमिस्वामी
0.98
0.98
233
भूमिस्वामी
1.20 1.04
234
भूमिस्वामी
0.1
0.38
235/1
भूमिस्वामी
0.40
0.40
235/2
भूमिस्वामी
0.40
0.40
235/3
भूमिस्वामी
2.21
2.66
236
भूमिस्वामी
0.13
2.04
भूमिस्वामी 237
0.48
1.01
भूमिस्वामी 240
0.01
0.01
भूमिस्वामी 223
G 6599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.28
0.65
241/3
18
भूमिस्वामी
लच्छूपिता नन्हा
0.27
0.93
239/2
भूमिस्वामी
प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद
19
0.05
0.83
20
238/1
भूमिस्वामी
अजय कुमार, ना.वा. पिता व वली ऋषि कुमार पिता बाबूलाल बूलाल
0.40
0.02
21 कमलरानी पति देवीप्रसाद
238/2
भूमिस्वामी
12.28
18.60
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 22अ-82-16-17-15190
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण-
(1) (2)
1. जिला
:
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
2
1
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
सागर
सागर
बड़ेरा
172
2.40 हेक्टे.
::अनूसूची-1::
भूमि का प्रकार खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा हे. में
अर्जित रकवा (हे. में)
7
6
5
4
3
0.50
1.54
भूमिस्वामी 2/1
राधे पिता कमोद
1
0.30
0.85
भूमिस्वामी 2/2
निरभे पिता कमोद
2
0.50
1.77
भूमिस्वामी 3/1
3 हल्लू बल्द कमोद
0.20
0.62
भूमिस्वामी 3/2
निरभे पिता कमोद
4
0.25
1.05
भूमिस्वामी 4/1
जालम बल्द नंदा
5
6 इमरत, अशोक, सुरेश पिता धन्नू निरपत पिता रामा शिवरानी बेबा रामा
7
0.25
1.2
4/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.30
0.6
5/1
0.10
0.4
भूमिस्वामी 5/2
गजराज बल्द काशीराम
8
योगः-
2.40
8.03
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन 6601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6602
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 25अ-82-16-17-15091
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल ससाधन सभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/ RIV/ 20088 /2017 लंबित है । अतः अधिनियम को धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनःयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग ५७90 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण स व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये राभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
कड़ान मध्यम परियोजना
परियोजना का नाम
(1)
सागर
भूमि का विवरण जिला ()
सागर
1. तहसील
पृथ्वीपुरा
2. ग्राम
46
3. पट.ह.नं.--
19.98 है.
:
4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
खसरा नं.
भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा हे.में क्षेत्रफल अर्जित भूमि (रकवा हे.में)
7
6
5
4
3
2
1
0.34
1.45
भूमिस्वामी 43
1 हनीफ पिता शेख मुहम्मद
1.11
1.51
44
भूमिस्वामी
2 बबलू उर्फ जफर पिता शेख मुहम्मद
1.45
1.45
भूमिस्वामी 45
3 यूनिश पिता शेख मुहम्मद
1.45
1.45
भूमिस्वामी 46
4 इसराइल पिता शेख मुहम्मद
1.28
1.28
56
भूमिस्वामी
5
0.93 0.93
59
0.90
0.90
60/2
0.23
0.23
60/3
निजाम निसार आसिफ इरफान जारिफ इसमाइल मनी समावी ताहिर पिता यूसिफ जुमरत बेबा यूसिफ
0.15
1.38
भूमिस्वामी 57
6 जुमरान पत्नि यूसिफ उर्फ मिस्टर
1.15
2.2
भूमिस्वामी 58
7 ईदी उर्फ रफीक पिता शेख बब्बू
4.20 4.20
60/1
भूमिस्वामी
8 शेख मुहम्मद पिता नूर मुहम्मद
0.10
0.26
63
भूमिस्वामी
9 शिवनंदन पिता बाबूलाल तिवारी
0.06
0.06
64
75
051
0.51 6603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.03
2.72
भूमिस्वामी 66/2
10 ठाकुर विजयसिंह पिता मुन्नूसिंह
1.83 0.28
भूमिस्वामी 69
11 श्रीराम पिता परम्
भूमिस्वामी
70/1 1.24 0.30
12 दामोदर, रत छोटेभाई , विश्वनाथ पिता रूपसींग, जनकाबाई , सहोद्राबाई पुत्री रूपसींग यादव, मुन्ना हुकुम पिता शिवप्रसाद सखी जयतीबाई पिता शिवप्रसाद श्यामरानी बेबा शिवप्रसाद
0.6
0.30
भूमिस्वामी 70/2
13 गीता पत्नि अशोक तिवारी
71/2 1.00 0.20
भूमिस्वामी
14 लखनलाल पिता रामसहाय
78/3 0.61 0.61
1.25 0.13
भूमिस्वामी 73/1
15 मनमोहन पिता बाबूलाल
74
0.58 0.58
भूमिस्वामी
16 शिवनदन मनमोहन नरेन्द्र पिता
77/1 0.84 0.82
बाबूलाल, रामकली, मायाबाई पुत्री बाबूलाल
76/1 0.74 0.74
भूमिस्वामी
17 नरेन्द्र कुमार पिता बाबूलाल
76/2 0.88 0.88
भूमिस्वामी
18 दीपक कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार पिता चंद्रकुमार
77/2 0.32 0.12
78/1 0.79 0.53
भूमिस्वामी
19 दुर्गाप्रसाद पिता रामसहाय
78/2 0.62 0.60
भूमिस्वामी
20 राजाराम पिता रामसहाय
20किता 31.83 19.98
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29.09. 2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्त्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन मंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित राहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विंल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनां के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6604
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 453-82-16-17-15185
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूाम का, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गाँड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण-
(2)
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
:
4. पट.ह.नं.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम
स. क्र.
1
2 अनीता पत्नि संतोष सिंह
2 रोहन वल्द कमोद प्रीतम पिता बारेलाल सा. देह
3 मंदिर श्रीदेव जानकी रमणजी, बांके ग्राम- वरखेरा महेत , मु. बालकदास चेला, वल्देव प्रसाद प्रबंधक, श्रीमान कलेक्टर, भूमि स्वामी
4 धनप्रसाद पिता काशीराम
5 गायत्री पत्नि दीपक
6 अंकुर पिता रमेश कु. तिवारी
7 रमाकांत पिता अंबिका प्रसाद सा. सागर
8
रामकली पत्नि कोमल
9 कोमल पिता लटोरी
10 संजय वा. गुड्डू उर्फ रोहत ना.वा. पुत्री नारायण , वर्षा वा. अंकिता, रोशनी ना.वा पुत्रिया नारायण वलि हररािम पिता लटोरी , नीरजबाई
वारीबाई, रामप्यारी, पुत्री शंकर 11 छतारे परषोत्तम पिता शंकर, श्यामबाई,
12 भानूप्रकाश पिता काशीराम
13 दामोदर, आशाराम, नंदराम , हरलाल , पिता छुटई
14
नन्हीबाई वेवा बंल्दबान , शांतिबाई, मथुराबाई, तीरतबाई पुत्री बल्दबान
15 राजाराम, गोरलाल, बारेलाल , शिवप्रसाद, गौरीशंकर , अशोक पिता जगन्नाथ, रामप्यारी नर्वदाबाई, रामकुमारी पुत्री जगन्नाथ, धनबाई वेवा जगन्नाथ, योगेन्द्र कुमार, जनार्दन प्रसाद पिता हरीमोहन श्रीबाई वेवा हरीमोहन
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
सागर
सागर
चकेरी
149
1.86 हेक्टे.
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार खसरा नं.
कुल रकवा हे. में
अर्जित रकवा (हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
0.05
0.74
5
भूमिस्वामी
0.09
0.40
भूमिस्वामी 4/2
भूमिस्वामी
0.50
4/1
17.92
0.81
33/1
भूमिस्वामी
0.10
0.80
33/2
भूमिस्वामी
0.80
33/3
भूमिस्वामी
0.03
0.54
भूमिस्वामी 68
0.07
0.35
70
भूमिस्वामी
0.02
0.28
भूमिस्वामी 184
0.03
0.40
भूमिस्वामी 139
0.04
0.38
भूमिस्वामी 185
भूमिस्वामी
0.05
0.38
186
भूमिस्वामी
0.01
1.06
180
0.005
0.03
150/2
भूमिस्वामी
150/1
भूमिस्वामी
0.04
0.01
भूमिस्वामी
0.06
0.03
149/1
भूमिस्वामी
0.01
152
0.19 6605
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.17
0.73
16
107/2
भूमिस्वामी
सकुन, इंदू पुत्री शिवप्रसाद
0.20
0.69
108
भूमिस्वामी
17 नंदकिशोर पिता काशीराम
0.02
0.13
123
भूमिस्वामी
18 नारायण पिता गनपत
0.06
0.24
19
भूमिस्वामी 128/1
0.02
0.24
131/2
भूमिस्वामी
0.01
0.07
राकेश पिता भगवानदास , मिहिलाल देवीसिंह, रामू, ना.वा. पिता भगवानदास, पालक बड़ेभाई, राकेश लीलाबाई जोजे भगवानदास
132/2
भूमिस्वामी
0.05
0.09
130/2
भूमिस्वामी
पुन्नी पिता मुल्ली
20
0.04
0.19
21
130/1
भूमिस्वामी
धरमदास पिता देवीप्रसाद
0.20
132/1
भूमिस्वामी
0.06
0.15
132/3
भूमिस्वामी
0.01
0.23
134/3
भूमिस्वामी
22 गोरेलाल पिता गनेश
0.03
0.21
133/1
23
भूमिस्वामी
राजाराम पिता प्रेमनारायण
0.04
0.21
133/2
भूमिस्वामी
0.01
0.12
142/1
24
भूमिस्वामी
मलखान पिता रामसींग
0.09
0.43
137
भूमिस्वामी
1.86
24 29.11
महायोग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014 - सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6606
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 483-82-16-17-15177
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण-
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
बरखेरा महंत
3. ग्राम
150 4. पट.ह.नं.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम स. क्र.
2
1
1
श्री देव जानकी रमणजी मंदिर बाके, ग्राम देह मुहाल मकार, बालकदास चेला बल्देवदास पता सा. देह
2 सुनील कुमार वल्द कंछेदीलाल
योग
1.02 हेक्टे.
::अनूसूची-1::
भूमि का प्रकार खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा हे.में
अर्जित रकवा (हे.में)
7
6
5
4
3
0.87
24.78
7/1
भूमिस्वामी
0.15
7/2 2.03
भूमिस्वामी
1.02
26.81
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले. किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र- एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनॉक 29. 10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम , यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय क्रिय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 493-82-16-17-15186
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
भूमि का विवरण-
(1) (2)
सागर
1.जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
घूघर
:
148
4. पट.ह.नं.
5.635 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :
[भाग 1 6608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
::अनूसूची-1::
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
कुल रकवा हे.में
खसरा नं.
स. क्र.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हे.में)
7
3
4
6
5
2
1
1
0.10
1.44
727
भूमिस्वामी
0.06
2.54
628
0.50
15.57
330
नारायण शंकर शुक्ला ट्रस्ट, सागर प्रबंधक कलेक्टर सागर, पता सा. देह भूमि स्वामी, मीनाक्षी सिंह, पति अनिल सिंह, अध्यक्ष, कृष्णकांत, पिता गोविन्द्र प्रसाद सचिव, कुन्दनसिंह पिता नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, रामायण, पिता गोविन्द्र प्रसाद, श्रीराम पिता राजाराम, गौतम पिता गौरीशंकर सदस्य निवास ग्राम -भूमि स्वामी
0.26
0.04
328/3
2 देवीसीग पिता हीरालाल
भूमिस्वामी
0.26
0.04
328/1
भूमिस्वामी
3 कमलेश पिता हीरालाल
0.02
0.14
328/2
4 अनंदी पिता रामभरोशी
भूमिस्वामी
0.12
24
1.45
5
भूमिस्वामी
मन्शाराम पिता रामभरोषे, शिवप्रसाद पिता कमल
0.45
4.81
भूमिस्वामी 23
6 राजेश कुमार पिता दुर्गाप्रसाद
0.05
7.28
भूमिस्वामी 22
7 गोविन्द प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद
0.01
3.88
भूमिस्वामी 21
8 | चन्द्रिका पुत्री राजबाबू
2.70
0.20
50
भूमिस्वामी
रेखा पत्नि राजबाबू
9
0.05
0.60
48/4
10 अजय कंडया पिता केलाश कंडया
भूमिस्वामी
0.01
0.35
भूमिस्वामी 52
11 नंदलाल पिता हल्कू
12.
0.06
0.36
भूमिस्वामी 53
शेव कुमार डोमन पिता रामचंद , हल्की बेवा रामचंद
0.04
0.68
13 भैयालाल पिता भावसींग
भूमिस्वामी 54
0.05
0.45
भूमिस्वामी 55
14 गफलू पिता भगोनी
0.16
3.85
भूमिस्वामी 79
15 अरूण कुमार पिता बालमुकुन्द
0.15
1.91
320
भूमिस्वामी
16 सौरभ पिता राजेन्द्र
0.22
4.39
319
भूमिस्वामी
17 रागिनी पत्नि राजेन्द्रकुमार
6.92
0.11
533
भूमिस्वामी
18 राजेन्द्र कुमार वल्द दुर्गाप्रसाद
0.10
7.40
530
भूमिस्वामी
19 राजबाबू पिता बालमुकुन्द दुबे
0.15
5.60
526/1
भूमिस्वामी
20 सुषमा पत्नि गोविन्द
0.12
0.82
522
भूमिस्वामी
21 रविप्रसाद पिता परमानंद
0.06
1.45
523
भूमिस्वामी
22 महेन्द्र वल्द रविप्रसाद
0.01
0.11
741/2
भूमिस्वामी
23 रामसींग पिता खिलान
भूमिस्वामी
0.06
0.61
741/1
24 शंकर , खूबसींग , गजाधर, रामसींग, पिता खिलान, बिन्नीबाई , मुलाबाई, संतोषबाई, पुत्री खिलान , राजरानी बेवा खिलान
0.68
0.07
743
भूमिस्वामी
25 शिवचरन पिता घन्सू
0.01
0.53
744
भूमिस्वामी
26 गिरधारी पिता पूरन
भूमिस्वामी
733/1 0.94
0.15 27 जसवंत सिंह, सतीशसिंह अरूणसिंह पिता नारायण सिंह, जयंती पुत्री नारायण सिंह, लीलाबाई वेवा नारायण सिंह 6609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
733/2 0.94
28 राजकुमार, उदय , अशोक विक्रमसिंह पिता जीवनसिंह
भूमिस्वामी
29
0.15
1.90
651
श्रीदेव जानकीरमण मंदिर बाके देह लक्षमण दास चेला महंत बिहारी, प्रबंधक कलेक्टर महोदय , सागर
0.89
0.08
भूमिस्वामी 660
गनेश पिता तुलसी सा. देह
30
0.02
0.20
उदयसिंह पिता जीवनसिंह
भूमिस्वामी 658
31
0.10
0.48
मोहनलाल पिता भागीरथ
659
32
भूमिस्वामी
0.05
0.18
671
सीताराम पत्नि महेन्द्र सिंह
भूमिस्वामी
33
0.07
0.38
672
रूपरानी पत्नि छोलेलाल
भूमिस्वामी
34
0.09
0.55
627
भूमिस्वामी
35 निर्मल लीलाधर पिता मोहन
0.14
2.60
225
देवेन्द्र पिता चैनसंह
भूमिस्वामी
36
0.05
2.02
224
भूमिस्वामी
37 लखनसिंह पिता चैनसिंह
0.24
3.60
223
भूमिस्वामी
38 महेन्द्र सिंह वल्द चैनसिंह
0.16
0.73
216/2
भूमिस्वामी
39 रूकमेश पिता हनुमत सिंह
0.76
0.04
364
रामकली जोजे रेवाराम
भूमिस्वामी
40
भूमिस्वामी
365/2 0.53
0.03 41
बलराम , गोरेलाल , अमरसींग , करनसींग , डेलन पिता हरप्रसाद सा. चकेरी
0.04
0.80
366
भूमिस्वामी
कुदऊ पिता चेतु
42
0.04
0.21
363/4
हीरालाल पिता ब्रजलाल
भूमिस्वामी
43
0.005
0.80
368
भूमिस्वामी
44 भुजबल पिता महोपी
0.005
0.40
376/3
भूमिस्वामी
0.08
2.60
380/2
भूमिस्वामी
अनूप कुमार पिता राजबाबू
45|
0.06
0.57
376/1
भूमिस्वामी
मुन्ना पिता हरीराम, मुंशीलाल पिता हरिशंकर
46
1.00
रतन पिता लटोरी
378/1
47
भूमिस्वामी
0.13
0.59
378/2
भूमिस्वामी
0.49
0.04 श्रीराम पिता भावसींग
379
48
भूमिस्वामी
0.80
0.02
398
भूमिस्वामी
0.15
397/1
भूमिस्वामी
अमरसींग पिता हरप्रसाद
49
0.05
0.17
397/2
भूमिस्वामी
50 डेलन पिता हरप्रसाद
0.42
397/3
भूमिस्वामी
51 गोरेलाल पिता हरप्रसाद
0.07
1.44
395
भूमिस्वामी
मन्नूलाल उर्फ गफलू वल्द श्यामलाल
52
भूमिस्वामी
0.06 53
393
1.29
तोडरसींग पिता जवाहरसींग , किशोरीसींग पिता गजराज, जगरानी बेवा गजराज
0.62
392/1
भूमिस्वामी
लखन पिता हरीराम
54
0.06
0.63
392/2
भूमिस्वामी
वीरसींग पिता हरीराम
55
भूमिस्वामी
56
0.07
3.17
391
गौरीशंकर , भगवानदास पिता कन्हैयालाल, मुन्नी पुत्री कन्हैयालाल
0.53
0.05
390/1
भूमिस्वामी
ऊषारानी पत्नि गोविन्दी
57
0.26
389/1
भूमिस्वामी
सिब्बू पिता अर्जुन
58
0.25
389/2
भूमिस्वामी
दौलत पिता अर्जुन
0.10 59
0.25
389/3
भूमिस्वामी
60 उदल उर्फ नारायण पिता अर्जुन
0.30
389/4
भूमिस्वामी
61 हल्काई पिता अर्जुन
0.010
0.36
388
भूमिस्वामी
62 दशरथ पिता चिन्हा
0.005
0.63
451
भूमिस्वामी 6610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.09
0.45
450
भूमिस्वामी
63 पूरन पिता झब्बू
0.01
0.71
454/2
भूमिस्वामी
फूलसींग पिता पंचे
64
0.24
5.47
452/1
भूमिस्वामी
65 आभा पति अरूण कुमार
0.01
0.32
453
भूमिस्वामी
66 प्रकाश वल्द कुदउ
5.63
66 119.42
महायोगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 51 अ-82-16-17-15175
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
:
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण-
(1 ) (2)
सागर
1.जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
जमुनिया गौंड जलाशय योजना
सलैया घूघर
149 4. पट.ह.नं.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम स. क्र.
2
1
। रामगोपाल, संतोष , देवकाबाई, पूनाबाई, लीलावती, कमला पिता गिरधारी
2 सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई, शांतिबाई, राजबाई , रूपाबाई तुलसाबाई पिता दयाराम 3 मनीराम , भगवानसींग पिता शिवलाल , सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई , शांतिबाई. राजबाई, रूपावाई, तुलसाबाई पुत्री दयाराम, रामगोपाल संतोष, देवकाबाई पूनाबाई लीलावती कमला पुत्री गिरधारी
4 मुन्नालाल, राधेश्याम, शिवराज, संतोष पिता हरीप्रसाद, नर्वदा, गुड्डीबाई, ममता, सुशीला पुत्री
हरीप्रसाद, सुहागरानी वेवा हरीप्रसाद 5 लेखन ना.वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू, 6 बेनीराम पिता भावसींग , मोतीलाल पिता भावसींग
7 लेखन ना.वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू, 8 काशीराम, मोतीलाल, पिता कालूराम , भागचंद पिता रामेश्वर
9 पूरन पिता लक्ष्मन
10 अयोध्या पिता लक्ष्मन
11 मुन्नालाल पिता बाबूलाल
12 हरलाल पिता हरीसींग
13 हरलाल पिता हरीसींग
14 रामप्रसाद पिता भगवानदास
15 बालकिशन पिता पूरन
16 अरविन्दकुमार पिता त्रिलोचननाथ , अमरीष, अंजनी पिता त्रिभुवननाथ
17 भगवानसींग वल्द शिवदयाल
1.01 हेक्टे.
::अनुसूची-1::
खसरा नं.
भूमि का प्रकार
कुल रकवा हे . में
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हे.मे)
6
7 4
5
3
0.07
0.12
भूमिस्वामी 2/1
0.12
2/2
भूमिस्वामी
0.24
भूमिस्वामी 2/3
0.18
4/1
3.07
भूमिस्वामी
0.01
82/1
0.11
भूमिस्वामी
82/2 0.62
भूमिस्वामी
86
0.06 0.01
भूमिस्वामी
0.80 0.08
भूमिस्वामी 88
0.07
0.78
भूमिस्वामी
101/2 0.48
भूमिस्वामी
0.03
1.09
भूमिस्वामी 99
0.67 0.05
100
भूमिस्वामी
0.01
126/2 0.08
भूमिस्वामी
0.41 0.01
126/1
भूमिस्वामी
0.62 0.10
भूमिस्वामी 125
0.06
2.12
भूमिस्वामी 139
0.04
0.37
138/1
भूमिस्वामी [भाग 1 6612
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.04
0.69
141/2
भूमिस्वामी
18 भगवानसींग वल्द शिवदयाल
0.01
141/3
लखनसींग पिता भावसींग
141/4 0.11
मनीराम पिता शिवदयाल
141/5 0.21
सुमतरानी पति कुदनसींग
0.07
0.40
143/1
भूमिस्वामी
19 रामगोपाल पिता गिरधारी
0.15
0.79
144/1
भूमिस्वामी
वेनीराम पिता भावनसींग, मोतीलाल पिता भावसींग
20
0.03
0.44
145/1
भूमिस्वामी
21 मनीराम पिता शिवदयाल
0.43
145/2
भूमिस्वामी
22 भगवानसींग वल्द शिवदयाल
14.84 1.01
22किता
महायोग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात - शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 . 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
* भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6613
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017 क्र. 233-82-16-17-15262
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम पड़रिया, खैजरा उद्देत , चौका (दमोह) , ड़ागीडहर, देवरी पथरिया, मगरौन एवं शाहपुर की करीब 990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
: भगवंतपुरा जलाशय योजना
परियोजना का नाम भूमि का विवरण-
(1 ) (2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
पड़रिया
3. ग्राम
101
4. पट.ह.नं.
47.28 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :
::अनूसूची-1::
भूमि का प्रकार
खसरा नं.
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्ट.में)
कुल रकवा (हेक्ट.में)
7
6
5
4
3
2
1
0.48
1.35
1533
1 श्री राम पिता गनेश
भूमिस्वामी
1.42
1.42
1540
भूमिस्वामी
2 नन्नेभाई पिता नन्नू
0.66
0.66
1541/1
भूमिस्वामी
3 तल्लो पिता कुद्दा
0.20
0.20
1541/2
भूमिस्वामी
4 तल्ली पिता कुद्दा
0.68
0.68
1542/1
भूमिस्वामी
5 ब्रजलाल पिता चुन्नीलाल
0.18
0.18
1542/2
भूमिस्वामी
6 अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल
0.65
0.65
1543
भूमिस्वामी
7 मोहन पिता कुद्दा
0.57
0.57
1544
भूमिस्वामी
8 तिजई पिता चुन्नीलाल
1.40
1.40
1545/1
9
भूमिस्वामी
राजू पिता कृद्दा
0.70
0.70
1545/2
भूमिस्वामी
10 विहारी पिता कुद्दा
0.42
0.42
1546
भूमिस्वामी
11 नन्नेभाई पिता चन्नीलाल
0.53
0.53
1547
भूमिस्वामी
12 धनीराम पिता कुद्दा
1.52
1.52
1548
भूमिस्वामी
13 महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग
0.92
0.92
1549/1
भूमिस्वामी
14 शकर पिता जमना
0.45
0.45
1549/2
भूमिस्वामी
15 साविर, अजीत पि. सबुआ, हसीना वे.
6614
सबुआ
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.50
0.50
1550/1
भूमिस्वामी
अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल
16
0.50
0.50
1550/2
भूमिस्वामी
अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल
17
0.95
0.95
1551
भूमिस्वामी
कलू, लक्ष्मन ,चौदे पिता गोविन्द 18
0.60
0.60
1552
भूमिस्वामी
19 मूरत पिता फूलसींग , लक्ष्मी
0.54
0.54
1553
भूमिस्वामी
रतन पिता हिम्मा सौर
20
0.37
0.37
1555
भूमिस्वामी
रामनारायण पिता फेरनसींग 21
0.09
0.09
1561/1
भूमिस्वामी
बृजकिशोर पिता फेरनसींग 22
0.09
0.09
1561/2
भूमिस्वामी
महेन्द्र पिता फेरनसींग
23
0.08
0.08
1561/3
भूमिस्वामी
अशोकसिंह पिता फेरनसींग 24
0.18
0.18
1562
भूमिस्वामी
करन, प्रकाश पिता रामनाथ 25
1.61
1.61
1564
भूमिस्वामी
प्रताप पिता विन्द्रावन
26
1.30
1.30
1565
भूमिस्वामी
बहादुर खां पिता खुन्ने
27
4.04
4.04
1566
भूमिस्वामी
बाबू खां पिता रज्जूखां
28
0.77
0.77
1567
भूमिस्वामी
बाबूखां पिता रज्जूखां
29
0.37
0.37
1568
भूमिस्वामी
बाबूखां पिता रज्जूखां
30
0.02
0.02
1569
भूमिस्वामी
मजीत खां पिता खुमने खां 31
0.78
0.78
1570
भूमिस्वामी
हरी पिता पचकोडी
32
0.047
0.047
1571
भूमिस्वामी
33 धन्नी छोटे पि. झुत्ते, गंगा, शीला, सीता पुत्री झुत्ते बेटी वेवा मुल्ले
0.29
0.29
1572/1
भूमिस्वामी
महेन्द्र पिता कुद्दा
34
0.29
0.29
1572/2
भूमिस्वामी
35 तल्लो पिता कुद्दा
0.20
0.20
1572/3
भूमिस्वामी
राजू पिता कृद्दा
36
0.29
0.29
1572/4
भूमिस्वामी
37 बिहारी पिता कुद्दा
0.29
0.29
1572/5
भूमिस्वामी
38 धनीराम पिता कुद्दा
0.28
0.28
1572/6
भूमिस्वामी
39 नारायण पिता कुद्दा
मोहन पिता कुद्दा
40
41 बिहारी पिता कुद्दा
42 तल्लो पिता कुद्दा
43 राजू पिता कृद्दा
धनीराम पिता कुद्दा
44
नारान पिता कुद्दा
45
46 वलीराम पिता रल्ली
47 प्रताप पिता विन्द्रावन
फूलरानी पति मजीदखाँ 48
छोटा पिता झुत्ते
49
50 राधारानी बेवा मोहन चड़ार सुखनंदन पिता रामगुलाम 51
सुखराम पिता विष्णु
52
बूढ़ा पिता चिमन
53
मंजीत पिता खुन्ने
54
55 बसीर मोहम्मद पित तीरखां 56 रामेश्वर पिता बब्बू
57 बफाती पिता अब्दुल
58 उस्ताज पिता अब्दुल
0.04
0.04
1573/1
भूमिस्वामी
0.03
0.03
1573/2
भूमिस्वामी
0.29
0.29
1573/3
भूमिस्वामी
0.04
0.04
1573/4
भूमिस्वामी
0.03
0.03
1573/5
भूमिस्वामी
0.03
0.03
1573/6
भूमिस्वामी
0.91
0.91
1574
भूमिस्वामी
0.30
0.30
1575
भूमिस्वामी
0.32
0.32
1576
भूमिस्वामी
1.21
1.21
1577
भूमिस्वामी
1.73
1.73
1578
भूमिस्वामी
0.10
0.10
1579
भूमिस्वामी
1.01
1.01
1580
भूमिस्वामी
1.01
1.01
1581
भूमिस्वामी
0.95
0.95
1582
भूमिस्वामी
0.84
0.84
1583
भूमिस्वामी
0.37
0.37
1584
भूमिस्वामी
1.28
1.28
1585/1
भूमिस्वामी
1.28
1.28
1585/2
भूमिस्वामी 6615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
मुस्ताक पिता अब्दुल
59
भूमिस्वामी
छुट्टी खाँ पिता करन जू
60
भूमिस्वामी
61 बाबूखां पिता करनजूखां
भूमिस्वामी
छुट्टी खाँ पिता करन खाँ
62
भूमिस्वामी
63 रामसेवक , आशाराम पिता गौरीशंकर, राजरानी वे. गौरीशंकर
भूमिस्वामी
बाबूखाँ पिता करनजू खाँ
64
1.28
1.28
1585/3
0.54
0.54
1586
0.30
0.30
1587/1
0.29
0.29
1587/2
1.76
1.76
1588
1.44
1589
1.44
0.15
0.15
1590
भूमिस्वामी
रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर 65
भूमिस्वामी
धनीराम पिता कुद्दा
66
0.68
0.68
1591
0.24
0.24
1592
भूमिस्वामी
नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल
67
भूमिस्वामी
काशिम पिता लाल खां
68
0.54
1594 0.54
0.35
0.35
1595
भूमिस्वामी
काशिम पिता लाल खां
69
0.89
0.89
भूमिस्वामी 1596
70 देवीसींग, कुवरसींग पि. नन्हासींग , कमलाबाई पुत्री नन्ना, भागबाई वे. नन्हा तिजई पिता चुन्नीलाल
71
मोहन पिता कुद्दा
72
तल्लो पिता कुद्दा
73
74 तल्लो पिता कुद्दा
75 बिहारी पिता कुद्दा
76 धनीराम पिता कुद्दा
नारान पिता कुद्दा
77
नारायण पिता कुद्दा
78
नफीसा उर्फ नशीम बी पत्नि मुनीखां 79
80 श्रीराम पिता गनेश
81 कुद्दा, पूरन , भगवानसींग , फूलसींग पिता रतन, काशीबाई पुत्री रतन, सुहाग रानी वेवा रतन, शारदा पुत्री भूमि स्वाकी, बल्लू, फूलरानी वेवा बल्लू कल्याण पिता चुन्नीलाल
82
83 संजू, संजय ना. वा. वल्द हल्लेभाई उर्फ कोमल, पूनम ना.वा.पु. हल्लेभाई उर्फ कोमल बली माँ पार्वती वेवा हल्लेभाई उर्फ कोमल
84 वफादी वल्द अब्दुल
85 मुनीर खाँ पिता गुलाब खाँ
86 मुस्ताक पिता अब्दुल
87 सीताराम पिता हरिराम
0.13
0.13
1597
भूमिस्वामी
0.03
0.03
1598/1
भूमिस्वामी
0.02
0.02
1598/2
भूमिस्वामी
0.02
0.02
1598/3
भूमिस्वामी
0.02
0.02
1598/4
भूमिस्वामी
0.02
0.02
1598/5
भूमिस्वामी
0.02
0.02
1598/6
भूमिस्वामी
0.16
0.85
1534
भूमिस्वामी
0.10
0.93
1536
भूमिस्वामी
0.30
0.81
1537
भूमिस्वामी
0.48
0.15
1538
भूमिस्वामी
0.18
1539/1
भूमिस्वामी
0.67
भूमिस्वामी 1539/2
0.16
0.85
0.18
0.18
1600/1
भूमिस्वामी
0.18
0.10
1600/2
भूमिस्वामी
0.04
0.18
1600/3
भूमिस्वामी
0.35
1.35
1602
भूमिस्वामी
47.28
52.427
योग-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) -2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , H [भाग 1 6616
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. -एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 46-अ-82-16-17-15237
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
: जमुनिया गौंड जलाशय योजना
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण-
सागर
:
1.जिला
सागर
2. तहसील
पिपरिया घूघर
3. ग्राम
150
4. पट.ह.नं.
: 1.50 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
::अनुसूची-1:
खसरा नं.
भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
स्वामित्व
का प्रकार
भूमि का प्रकार
कुल रकवा हे . में
अर्जित रकवा (हे .में) स. क्र.
7
6
3
5
4
2
0.040
0.350
92
भूमिस्वामी
1 जगदीश पिता बलराम
0.020
0.100
103/1
भूमिस्वामी
2 अजय कुमार पिता बलराम
0.040
0.300
103/3
भूमिस्वामी
0.030
0.100
93/2
भूमिस्वामी
0.110
1.340
109
भूमिस्वामी
3 द्वारका पिता हरप्रसाद
भूमिस्वामी
4
0.030
1.00
157
सुंदर, बाबूलाल , गिरजाशंकर पिता भगवानदीन, रामनारायण पिता रामप्रसाद, भूमि स्वामी बाबूलाल, जमनाप्रसाद पिता देवकीनंदन, मनक्याई वारी वेवा देवकीनंदन
5
भूमिस्वामी
0.120
0.840
159
विपिन ना.वा. वल्द व वली माधव तरूण ना.वा. वल्द व वली रामबाबू
0.020
0.160
158
भूमिस्वामी
6
0.080
0.760
भूमिस्वामी 160
पुरषोत्तम पिता सुंदरलाल, रामबाबू पिता रामनाथ
0.03
0.11
172/1
भूमिस्वामी
0.070
0.560
154
7
भूमिस्वामी
0.07
0.71
153
भूमिस्वामी
नेतराम पिता रामकिशन, महेन्द्र जुगलकिशोर, पिता रामकिसन
0.07
0.50
148/1
भूमिस्वामी
0.02
0.12
148/2
भूमिस्वामी
0.020
0.240
172/2
8
भूमिस्वामी
सुदीक्षा पत्नि कुलदीप
0.05
0.38
भूमिस्वामी 171
9 गिरजानंदन पिता बलराम
10
भूमिस्वामी
0.05
0.32
167
चंदाबाई वेवा तुलसीराम कुसुम सुनीता पुत्री तुलसीराम
0.05
0.68
192/1
11
भूमिस्वामी
जुगलकिशोर, महेन्द्र कुमार पिता रामकृष्ण
0.03
0.40
192/2
12
भूमिस्वामी
रामबाबू पिता रेवाराम
0.05
0.18
166/2
13
भूमिस्वामी
महेन्द्र पिता रामकिसन
14
भूमिस्वामी
2.30
108/1
आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद , कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद , मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद
0.16
0.76
108/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.50
108/3
रामगोपाल पिता रामनारयण अशोक, मुकेश पिता गयाप्रसाद, प्रभाबाई वेवा गयाप्रसाद
भूमिस्वामी
0.44
106/1
15 अर्पित ना.वा. वर्षा विन्द्रश्वरी ना. वा. पिता विनोद पालक आजी, शीलरानी वेवा हरीशंकर, अर्चना वेवा हरीशंकर
0.07
भूमिस्वामी
0.10
106/2
आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद, कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद
0.04
106/3
रेवाराम पिता रामनारायण
भूमिस्वामी [भाग 1 6618
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.53
161/1
16
भूमिस्वामी
0.09 रामाधार पिता बाबूलाल
0.60
161/2
भूमिस्वामी
कमलेश पिता बाबूलाल
0.240
170/1
17
भूमिस्वामी
गिरजानंदन पिता बलराम
0.400
170/2
भूमिस्वामी
अशोक पिता बलराम
0.12
0.400
170/3
भूमिस्वामी
अरूण पिता बलराम
0.120
170/4
भूमिस्वामी
बलराम पिता भैयालाल
0.680
170/5
भूमिस्वामी
ब्रजकिशोर पिता बलराम
0.560
169/1
भूमिस्वामी
18 अशोक पिता बलराम
0.240
169/2
भूमिस्वामी
अरूण पिता बलराम
0.06
0.310
169/3
भूमिस्वामी
बलराम पिता भैयालाल
0.080
169/4
भूमिस्वामी
जगदीश पिता बलराम
1.50
17.45
18किता
महायोग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम , यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 47 अ-82-16-17-15235
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-
: जमुनिया गौंड जलाशय योजना
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण-
(1) (2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
जमुनिया गौंड़
3. ग्राम
150
4. पट.ह.नं.
:
3.20 हेक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
भूमिका प्रकार भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
कुल रकवा हे. में
अर्जित रकवा (हे.में)
7
6
4
5
3
2
1
0.18
2.96
341
1
भूमिस्वामी
सुनील कुमार पिता कन्छेदी
0.06
342/1 0.13
2
भूमिस्वामी
सुमनलता पुत्री कन्छेदी
0.60
329/1
3
भूमिस्वामी
हरिराम पिता मूलचंद
0.21
329/2
भूमिस्वामी
0.09 सुमनलता पुत्री कन्छेदी
0.15
329/3
भूमिस्वामी
0.28
329/4
भूमिस्वामी
0.13
0.42
328/2
4
भूमिस्वामी
हरीराम पिता मूलचंद
0.04
0.36
328/3
5
भूमिस्वामी
भुजबल पिता कंछेदी
0.04
0.36
328/4
6
भूमिस्वामी
हनुमत पिता कंछेदी
0.04
0.36
328/5
7
भूमिस्वामी
शेवप्रसाद पिता कंछेदी
0.05
0.12
328/1
8
भूमिस्वामी
भुजबल, हुनमत, शेवप्रसाद , पिता कंछेदी
0.21
1.20
327/3
9
भूमिस्वामी
मयूरिका पत्नि यादवेन्द्र
0.22
327/2 1.31
10
भूमिस्वामी
प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद
0.03
326/3 0.24
भूमिस्वामी
11 मनीराम पिता भैयाराम
0.10
326/4 0.62
भूमिस्वामी
0.11
0.30
325/1
भूमिस्वामी
12 गीता वेवा दुर्गाप्रसाद
0.04
0.87
318
भूमिस्वामी
0.03
3.42
320/1
भूमिस्वामी [भाग 1 6620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.62
0.10
325/4
भूमिस्वामी
ऋषि ना.वा. बल्द बबली, प्रदीप
0.01
0.62
325/3
भूमिस्वामी
अनिल पिता दुर्गाप्रसाद
14
0.13
324 1.59
15
भूमिस्वामी
शालकराम पिता खिलान
भूमिस्वामी
16
0.14
0.78
323
आकाश, चंद्रभान ना.वा. पिता दयाराम वली व.खुद मॉ कृष्णरानी बेवा दयाराम
17
भूमिस्वामी
0.36
320/2 2.86
वरूण प्रताप ना.वा. यादवेन्द्र पाखी वा. चित्रांगदा नावा. पुत्री यादवेन्द्र पालक व खुद मां मयूरिका बेवा यादवेन्द्र
0.07
0.29
317
भूमिस्वामी
द्रोपती पति जगन्नाथ
18
भूमिस्वामी
19
0.04
0.34
257
रमेश , चिंतामन , कुँवरसींग बल्ले, सुदामा, तुलसीराम, घनश्याम पिस. बाबूलाल, सब्बो, रामकली, नब्बों पुत्रियां बाबूलाल बाबूलाल पिता रामप्रसाद
20
भूमिस्वामी
0.010
0.04
267
द्वारकाप्रसाद पिता हरीशंकर , सुमतरानी वेवा हरीशंकर, टीकाराम, अमन ना. वा. पिता महेन्द्र व वली व. खुद मॉ सुनीता वेवा महेन्द्र, सुरेश, मुन्नी, बड़ी बिन्ना, पिता रूपसींग , सुनीता, अनिल, सुनीता, पिस . भगवानदास, राधारानी वेवा भगवानदास, हेमराज, कृष्णकुमार, बड़ीबिन्ना, सरोज पिता राजाराम बृजरानी वेवा राजाराम
0.03
0.09
277
21
भूमिस्वामी
प्रेमसींग पिता धनसींग
0.03
0.05
281
भूमिस्वामी
22 मुन्ना पिता राजाराम
0.11
0.94
286
23
भूमिस्वामी
कुंवरसींग पिता धनसींग
0.08
1.51
288
24
भूमिस्वामी
मंदिर श्री देवमहावीर जी, मुह. अनिल पिता दुर्गाप्रसाद, प्रबंधक
0.01
0.62
322/2
25
भूमिस्वामी
माखनलाल पिता मनीराम
0.03
1.10
340/1
भूमिस्वामी
26 बुद्दे पिता पंचे
0.07
0.29
266
27
भूमिस्वामी
0.01
263/1 0.06
भूमिस्वामी
0.01
0.13
भूमिस्वामी 264
भूमिस्वामी
0.01
0.01
268
बलराम सेवक, दिनेश, भूरे पिता दलीप, हरीबाई, बड़ीबाई पुत्र दिलीप, सुमतरानी वेवा दलीप, वीरसींग , वा. भूपेन्द्र ना.वा. पिता जगदीश , माया वा. क्रांति ना.वा. पुत्री जगदीश बगै.
0.01
0.02
भूमिस्वामी 169
28 मुलाबाई बेवा बबुआ
0.01
0.04
280
29
भूमिस्वामी
ताराबाई वेवा राजाराम
0.20
316/1
भूमिस्वामी
30 देवका, माया पुत्री जगन्नाथ , द्रोपती वेवा जगन्नाथ
0.11
0.56
316/2
भूमिस्वामी
बद्री उर्फ हेमराज पिता जगन्नाथ
0.55
316/3
भूमिस्वामी
कलू उर्फ महेन्द्र पिता जगन्नाथ
0.41
253/1
31
भूमिस्वामी
0.40
0.01
253/2
भूमिस्वामी
नीरज पिता निरपत, शारदाबाई, वेवा निरपत भगवानदास पिता प्यारेलाल , गनेशराम पिता जालम
0.21
276/1
भूमिस्वामी
32 बल्देव पिता राजाराम
0.21
0.03
276/2
भूमिस्वाभी
शिवराज पिता राजाराम
276/3 0.22
भूमिस्वामी
विजयसींग पिता धनसींग
0.48
283/1
33
भूमिस्वामी
मंगलसींग पिता कन्हैयालाल
0.14
0.96
283/2
भूमिस्वामी
मुन्ना, शिवराज बल्देव पिता राजाराम
284/1 0.40
34
भूमिस्वामी
0.10
राजकुमार पिता कन्हैयालाल
0.39
284/2
भूमिस्वामी
मंगलसींग पिता कन्हैयालाल 6621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
A
0.28
285/1
भूमिस्वामी
चंद्ररानी वेवा दुर्गाप्रसद
ॐ
0.48 0.10
285/2
भूमिस्वामी
राजकुमार पिता कन्हैयालाल
1.00
285/3
भूमिस्वामी
मंगलसींग पिता कन्हैयालाल
0.07
0.09
258
भूमिस्वामी
36 प्रेमसींग पिता अमरसींग
3.20
32.62
36किता
योग-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6622
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 29 अ-82-17-18
सागर , दिनांक 5 दिसम्बर 2017 मौजा वंशिया पट.ह.नं.- 116 तहसील सागर
::सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/ MP / RIV / 67810 /2017 पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
(1)
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
2
1
1 चन्दन, उत्तम बालिग रामबाबू नाबालिग पिता छतरसींग , सरस्वतीबाई, शिववती बालिग लक्ष्मी उत्तरा नाबालिग वल्द छतरसींग , ताराबाई वेवा छतरसींग वली माँ ताराबाई साकिन देह
2 मोहन वल्द बसोरे साकिन देह
3 विजय कुमार वल्द कन्हैयालाल साकिन देह 4 रविप्रकाश वल्द शरदकुमार साकिन ढ़ाना 5 प्रागबाई पति खेतसींग साकिन बन्नाद 6 सरवन पिता खिलान साकिन देह कैथ मध्यम सिचाई परियोजना
सागर
सागर
वंशिया
116
75.380 है.
::अनुसूची-1::
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7 4
3
0.530
456
भूमिस्वामी
0.390
0.150
0.030
भूमिस्वामी 459
0.200
0.200
भूमिस्वामी 461
1.600
3.260
भूमिस्वामी 512
0,800 0.030
भूमिस्वामी 514
1.330
462
1.330
भूमिस्वामी
0.430
0.430
भूमिस्वामी 602
0.260
0.26
भूमिस्वामी 606
0.100
1.730
भूमिस्वामी 464
0.530
480
भूमिस्वामी 6623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.770
0.220
भूमिस्वामी 497
7 राकेश पिता रघुराज सींग साकिन देह
0.060
0.310
8
भूमिस्वामी 498/2
मोहन पिता रघुराज सिंह साकिन देह
0.800
508
1.210
9
भूमिस्वामी
बाबूसींग पिता तोड़रसींग साकिन देह
0.400
1.200
भूमिस्वामी 499/3
10 पुष्पेन्द्र सींग वल्द तोड़र सींग साकिन देह
0.330
0.330
भूमिस्वामी 752
0.470 0.470
भूमिस्वामी 753
507
0.170
0.170
भूमिस्वामी
11 हरिराम पिता निजाम साकिन देह
0.310
509
0.310 12
भूमिस्वामी
0.590
779/1
भूमिस्वामी
0.590 घसीटे, थोवन, बलराम बालिग , कृष्णकुमार नाबालिग पिता तिजैया वली व खुद तेजाबाई वेवा तिजैया, भाईलाल पिता निरपत, कुद्दा पिता भबूदे, काशीराम, भगतसिंह , नन्हेभाई पिता मकुन्दा, लक्ष्मीबाई पुत्री मकुन्दा, गौरझामरवारी वेवा मकुन्दा साकिन देह
0.150
0.150
510
13
भूमिस्वामी
धर्मेन्द्र सिंह पिता साहब सिंह साकिन बम्हौरी बीका
0.260
0.260
511
14
भूमिस्वामी
रविन्द्र सिंह वल्द बाबू सिंह दांगी साकिन देह
2.970 0.780
597
15
भूमिस्वामी
मंदिर श्री देव जानकी रमणजी मुह. द्वारकादास साकिन देह प्रबंधक, कलेक्टर सागर
4.400
5.64
598
भूमिस्वामी
0.750
600
0.750
भूमिस्वामी
2.370
2.370
भूमिस्वामी 601.
5.500
750
5.500
भूमिस्वामी
0.540
1.080
599
16
भूमिस्वामी
शरद कुमार , सुशील कुमार पिता गोपीलाल साकिन देह
1.070
604
1.070
17
भूमिस्वामी
सुखलाल पिता निजाम, सियारानी देवा निजाम साकिन देह
1.070 1.070
605
भूमिस्वामी
18 छैकोड़ी वल्द नवल साकिन देह
0.020
0.150
608
भूमिस्वामी
19
0.020 मालती देवी पति विष्णुदत्त साकिन सिजोता तहसील व जिला रतलाम
0.680
609
भूमिस्वामी
1.210
624
1.210
20
भूमिस्वामी
बिट्टू सिंह वल्द शेर सिंह साकिन देह
0.800
1.800
625
भूमिस्वामी
प्यारेलाल वल्द दमरू साकिन देह
21
1.240
1.240
626
भूमिस्वामी
22 भैयाराम वल्द दमरू साकिन देह
0.580
1.300
जाहरसींग पिता शेरसींग साकिन देह
भूमिस्वामी 627/1
23
0.020
642
1.210
भूमिस्वामी
24 धर्मेन्द्र पिता तुलसीराम साकिन शंकरगढ़ सागर
0.030
1.160
649
भूमिस्वामी
राजेश पिता गनपत साकिन देह
25
0.100
1.470
भूमिस्वामी 652
26 रूपनारायण पिता खुमान सिंह साकिन सागर
1.600
1.200 मीरा पिता छोटा साकिन देह
27
भूमिस्वामी 653
1.600
1.600
भूमिस्वामी 655
28 मीरा, करन पिता छोटा, सियारानी वेवा छोटा साकिन देह
0.290
0.140
656
भूमिस्वामी
सरदार वेवा रगवर साकिन देह
29
0.220
0.030
666
भूमिस्वामी
0.810
670
0.810
भूमिस्वामी
1.240
661
30
भूमिस्वामी
0.420 प्यारीबाई पिता हरजू, हरीबाई पिता हरीसींग , कमलाबाई पुत्री परमानंद , परमानंद वल्द अर्जुन साकिन देह
662
1.100
31
भूमिस्वामी
0.020
1.210
668
1,210
भूमिस्वामी
32
बाबूलाल, रवि, दीवान, रोशन, रामनरान नाबालिग पिता गरीबा पालक माँ लटकारी वेवा गरीबा साकिन देह दीनदयाल वल्द चेतु साकिन देह
0.280
0.280
669
33
भूमिस्वामी
रामदास वल्द हल्कू, सीताराम वल्द सरमन साकिन देह
0.930
0.930
671
भूमिस्वामी
0.310
0.310
672
34
भूमिस्वामी
0.730
673
0.730
भूमिस्वामी
0.390
0.390
674
भूमिस्वामी
नंदराम पिता छोटेलाल , शकुनबाई, मायाबाई पिता छोटेलाल, जनकदुलारी वेवा छोटेलाल , टन्टू पिता राजाराम, रामदुलारी वेवा विशाल , गुड्डी नाबालिग पिता विशाल वली जनकदुलारी, राजेन्द्र, भागबाई पिता गुपाल साकिन देह
0.680
0.680
680
भूमिस्वामी 6624
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
35 जोन पिता आखरा साकिन देह
बसन्ता वलद गफले साकिन देह
36
37 शिवदर्शन प्रसाद पिता ठाकुरदास साकिन यादव कालोनी सागर
38 श्रीराम पिता भोले साकिन देह
39 नत्थीबाई पुत्री हल्लू साकिन देह
40 हेमराज गुपाल पिता सीताराम , पूनाबाई पुत्री सीताराम साकिन देह
41 पप्पू पिता गंगा साकिन देह
42 चंदा पति लखन साकिन बरोदा
43 पप्पू बल्द गंगाराम सौर साकिन देह
44 जगदीश पिता गंगा साकिन देह
45 रामसींग, दौलत पिता परमा , राधा कलाबाई वेनी, अनीता पुत्री परमा रामदुलैया वेवा परमा साकिन देह 46 हनमत पिता हीरालाल , शारदा कल्लो पुत्री हीरालाल साकिन देह
47 पप्पू, जगदीश पिता गंगाराम साकिन देह 48 उमराव पिता नंदलाल साकिन देह
49 लटोरी पिता भगोली सुमतरानी वेवा भगोली, ताराबाई पति हरदास साकिन देह
आशारानी पति जगदीश साकिन देह 50
गेंदारानी पत्नि लक्ष्मन साकिन देह
51
52 कमलारानी पति रामबहारी साकिन देह 53 परमू, हरीराम, सुन्दरा, जयराम, धनीराम पिता मुलू, परमाबाई नाबालिग पिता मुलू वली माँ खुद बारीबहू वेवा मुलू सा. देह
54 आशारानी वेवा जगदीश , पुष्पेन्द्र, लखन नाबालिग वली माँ व खुद आशारानी पिता जगदीश, उर्मिला नाबालिग गायत्री नाबालिग वली व खुद आशारानी पिता जगदीश साकिन देह
लक्ष्मन वल्द रामलाल साकिन देह
55
56 भगवानसींग वल्द बहादुरसींग साकिन देह श्रीमति आशाबाई पति भगवान सींग साकिन देह 57
58 मरदन सींग पिता सुक्केसींग साकिन देह 59 लालसींग , फूलसींग पिता बाबूसींग साकिन देह 60 बहादुरसींग पिता सुक्के साकिन देह 61 मलखान सींग वल्द सुक्के सींग साकिन देह 62 आशादेवी पति शरद कुमार साकिन दाना 63 शरद कुमार वल्द गोपीलाल साकिन ढ़ाना 64 पुष्पेन्द्र सींग वल्द तोड़र सींग साकिन देह 65 रामसींग वल्द तोड़रसींग साकिन देह 68 बाबूसींग पिता तोड़रसींग साकिन देह आशीष वल्द परषोत्तम साकिन देह 67
1.210
1.210
भूमिस्वामी 675
1.210
1.210
677
भूमिस्वामी
1.210
1.210
678
भूमिस्वामी
0.800
0.800
भूमिस्वामी 679
0.210
0.210
681/1
भूमिस्वामी
1.200
1.200
भूमिस्वामी 681/2
1.210
1.210
682
भूमिस्वामी
0.600
683
भूमिस्वामी
0.600
0.720
0.720
684
भूमिस्वामी
0.690
0.690
भूमिस्वामी 685
1.490
1.490
भूमिस्वामी 686
1.250
1.250
भूमिस्वामी 687
1.140
1.140
भूमिस्वामी 688
689
1.210
भूमिस्वामी
1.210
2.050
801
भूमिस्वामी
1.130
0.200
1.210
690/2
भूमिस्वामी
0.660
0.940
691
भूमिस्वामी
0.350
692/1
भूमिस्वामी
0.350
0.300
0.640
भूमिस्वामी 692/2
0.300
0.300
भूमिस्वामी 692/3
0.840
0.840
693
भूमिस्वामी
0.780
भूमिस्वामी 694/1
0.780
0.400
0.400
694/2
भूमिस्वामी
0.380
0.380
भूमिस्वामी 695/1
1.210
0.120
697
भूमिस्वामी
0.270
0.270
695/2
भूमिस्वामी
1.180
1.330
भूमिस्वामी 696
0.130
0.130
भूमिस्वामी 738
0.130
0.130
भूमिस्वामी 739
0.260
0.260
740
भूमिस्वामी
0.080
0.080
भूमिस्वामी 742
0.080
0.080
743
भूमिस्वामी
0.120
744
0.120
भूमिस्वामी
0.120
0.120
भूमिस्वामी 745
2.350
2.350
भूमिस्वामी 747
2.350
2.350
748
भूमिस्वामी
0.680
754/1
भूमिस्वामी
2.020
1.98
754/2
भूमिस्वामी
1.480
754/3
भूमिस्वामी
0.620 0.310 भूमिस्वामी 771
0.250
0.250
भूमिस्वामी 774
0.070
0.070
भूमिस्वामी 777 6625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
68 रामसींग वल्द तोड़रसींग साकिन देह बैजनाथ वल्द निजाम साकन देह 69
70 रामकिशन पिता बैजनाथ साकिन देह भाईलाल वल्द निरपत साकिन देह 71
72 रामकिशन वल्द बैजनाथ साहू साकिन देह 73 दीना वल्द कुदऊ साकिन देह
खूबसींग पिता लेखन साकिन देह 74
75 सुदामा प्रसाद वल्द भाईलाल साकिन देह 76 शालकराम वल्द बाबूलाल साकिन देह
रमेश पिता हरिशंकर साकिन देह 77
78 मोहन पिता नथू साकिन देह
विनोद पिता गोपाल साकिन देह 79
80 रामकृष्ण पिता जुगल किशोर साकिन ढ़ाना 81 प्रेमबाई पति रामा साकिन देह 82 शांतिबाई वेवा बाबूलाल साकिन देह 83 लाडलीबाई वेवा निर्भय, रगवर, लल्लूभाई, धनीराम, भगवत, जमना वल्द निर्भय, सजराबाई, भागबाई पिता निर्भय साकिन देह
84 श्रीसींग वल्द भबूदे साकिन देह 85 कृष्णाबाई पत्नि देवीसींग साकिन देह
योगः-
0.580
1.22
772
भूमिस्वामी
0.310
0.310
773
भूमिस्वामी
0.200
0.200
भूमिस्वामी 775
0.080
0.080
भूमिस्वामी 776
0.360
0.360
भूमिस्वामी 778
0.400
0.400
भूमिस्वामी 779/2
0.050
0.050
भूमिस्वामी 780
0.290
0.290
भूमिस्वामी 783
0.860
0.860
786
भूमिस्वामी
1.070
1.070
785
भूमिस्वामी
0.460
0.460
भूमिस्वामी 787
0.070
0.070
788/1
भूमिस्वामी
0.190
0.190
789/1
भूमिस्वामी
0.080
0.080
791/1
भूमिस्वामी
0.050
0.050
792/1
भूमिस्वामी
0.050
0.050
भूमिस्वामी 793/1
0.060
0.060
788/2
भूमिस्वामी
0.190
0.190
789/2
भूमिस्वामी
0.090 0.090
भूमिस्वामी 791/2
0.050 0.050
792/2
भूमिस्वामी
0.050
0.050
793/2
भूमिस्वामी
0.070
0.070
788/3
भूमिस्वामी
0.190
0.190
789/3
भूमिस्वामी
0.080
0.080
791/3
भूमिस्वामी
0.050
0.050
792/3
भूमिस्वामी
0.050
0.050
793/3
भूमिस्वामी
1.300
1.300
भूमिस्वामी 790
0.250
0.250
भूमिस्वामी 794
0.780
1.360
795
भूमिस्वामी
0.020
0.250
796
भूमिस्वामी
0.350
802
भूमिस्वामी
0.170
0.140
0.370
803
भूमिस्वामी
0.040
0.300
804
भूमिस्वामी
75.38
103.44
127
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्ट्रर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभार अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसव मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43. व उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन आगर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6626
क्र. 30 अ-82-17-18
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/ MP / RIV / 67810 / 2017 पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: कैथ मध्यम सिचाई परियोजना
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
117 4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम स. क्र.
2
1
1
गनेशराम पिता तुलसीराम साकिन देह 2
मुन्ना पिता तुलसीराम साकिनं देह
मदन पिता तुलसीराम साकिन देह 3-
4
अखलेश उर्फ पप्पू पिता तुलसीराम साकिन देह 5
फूलरानी वेवा तुलसीराम साकिन देह 6
महेश, लखन, जगदीश, प्रभूदयाल, महेन्द्र, कमलेश, अनीता,, शशिकलां, लीलाबाई पिता घनश्याम सििकन देह 7
रजनीश पिता दीपक, नंदनी नाबालिग पिता नीलेश वली अशोक कुमार पिता गौरीशंकर रेखा वेवा नीलेश साकिन देह
8
ठाकुरदास पिता गोपीकृष्ण साकिन देह
रामप्रकाश वल्द माधवप्रसाद साकिन देह 9
10
श्यामसुन्दन पिता रामचरण साकिन देह
नारायणपुर
60.650 है.
खसरा क्र.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रका
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
6
7
5
4
3
0.520
0.520
192/1
भूमिस्वामी
0.520
0.520
192/2
भूमिस्वामी
0.570
0.570
192/3
भूमिस्वामी
0.590.
0.590
192/4
भूमिस्वामी
0.080
0.080
192/5
भूमिस्वामी
5.340
5.340
193
भूमिस्वामी
0.260
0.260
भूमिस्वामी 213
2.490
2.490
194
भूमिस्वमगी
0.660
0.660
196
भूमिस्वामी
0.720
0.720
197
भूमिस्वामी
1.230
1.230
198
भूमिस्वामी 6627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
A
बलराम पिता सुन्दरलाल साकिन देह 11
12
रामसींग पिता नत्थू साकिन देह
हरबाई पति पन्नालाल साकिन सेमरा 13
14
काशीराम, सुक्के, आलम पिता परसादी साकिन देह 15
राममनोहर, सुखराम, आत्माराम, रामकृपाल पिता प्रेमनारायण , मुकेश, ववीता पिता रामविशाल , विमला वेवा रामविशाल, कमला पुत्री प्रेमनारायण अर्पि नाबालिग पिता गोविन्दराम पालक व खुद माँ शुषमा वेवा गोविन्दराम साकिन देह 16 सत्यवत्ती जोजे सुखराम , पुष्पा जोजे आत्माराम साकिन देह
पूरनसींग पिता लालसींग साकिन देह 17
बाबूलाल पिता लालसींग साकिन देह 18
19
देवकीनंदन सुदामा पिता रतनलाल साकिन हफसिली 20 मरी सीताराम पिता रामचरन नंनी वेवा रामचरन साकिन देह
सीताराम वल्द रामचरन साकिन देह 21
22
रामकृपाल बालिग वल्द प्रेमनारायण साकिन देह 23
24
जसरथ वल्द गुवदी, कुवंरबाई पति जसरथ साकिन देह कलू, पप्पू, धन्नू पिता कड़ोरी, रामवती, हल्ली पुत्री कड़ोरी साकिन देह
25
मुल्ली वल्द धीरज तुलसाबाई पति मुल्ली साकिन देह 26 मुल्ली वल्द मोहन, गल्लोबाई पति मुल्ली साकिन देह 27 मिठ्ठू वल्द प्यारेलाल, तेजाबाई पत्नि मिठ्ठू साकिन देह 28
चुन्नी वल्द भैयालाल, सरोज पति चुन्नी साकिन देह 29
राजकुमार, सोहन, शंकर, राजेन्द्र पिता तिलकसिंह, पूना पुत्री तिलक सिंह, मल्लोबाई पत्नि तिलक सिंह साकिन देह 30 काशीराम वल्द रज्जू रामरानी पत्नि काशीराम साकिन देह
कम्मोदा वल्द भागीरथ, मीरा पति कम्मोदा साकिन देह 31
32
नत्त्थूवल्द पंचू साकिन देह
जगदीश वल्द रामेश्वर साकिन रेवझा 33
34
प्रभु सिंह पिता दुर्जन सिंह गौड़ साकिन सापट 35
ज्ञानी पिता दुरगसींग साकिन रेवझा रामवती पति हरगोविन्द साकिन पथरिया जाट 36
37
श्री देव राधाकृष्ण जी मंदिर बांके देह मुह. नीमाबाई पति रामचरण साकिन गौरझामर, जयनारायण पुत्र पुरूषोत्तमलाल साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर ईश्वरी प्रसाद वल्द रतनलाल साकिन हफसिली 38
केशव प्रसाद वल्द अवध बिहारी साकिन देह 39
40
राजकुमार, वीरेन्द्र, मुकेश कुमार, राजेश कुमार, विमल कुमार पुत्र दयाचंद, चिरोंजीबाइ वेवा दयाचंद साकिन देह
सुदामा वल्द रतनलाल साकिन देह 41
देवकीनंदन वल्द रतनलाल साकिन देह 42
43
अनिमेश पिता अशोक कुमार साकिन देह
0.270
0.270
199
भूमिस्वामी
0.730
0.730
200
भूमिस्वामी
0.180
0.180
211
भूमिस्वामी
1.130
1.130
201
भूमिस्वामी
1.210
1.210
202
भूमिस्वामी
0.110
0.110
207
भूमिस्वामी
0.710
0.710
203
भूमिस्वामी
0.090
0.090
206
भूमिस्वामी
0,800
0.800
209
भूमिस्वामी
0.360
0.360
340
भूमिस्वामी
1.330
1.330
205
भूमिस्वामी
0.820
0.820
210/1
भूमिस्वामी
1.200
1.200
210/2
भूमिस्वामी
0.320
0.320
212
भूमिस्वामी
0.170
0.170
214
भूमिस्वामी
0.330
0.33
भूमिस्वामी 215
0.070
0.07
217
भूमिस्वामी
0.500
0.500
318/1
भूमिस्वामी
0.500
0.500
318/2
भूमिस्वामी
0.300
0.300
318/3
भूमिस्वामी
0.120
0.120
358/11
भूमिस्वामी
0.500
0.500
318/4
भूमिस्वामी
0.500
0.500
318/5
भूमिस्वामी
0.500
0.500
318/6
भूमिस्वामी
0.500
0.500
318/7
भूमिस्वामी
0.080
0.500
318/8
भूमिस्वामी
0.220
0.500
318/9
भूमिस्वामी
0.510-
0.510
329/1
भूमिस्वामी
0.660
0.660
331/1
भूमिस्वामी
1.060
1.060
332/1
भूमिस्वामी
0.400
0.400
331/2
भूमिस्वामी
1.060
1.060
332/2
भूमिस्वामी
0.740
0.740
336
भूमिस्वामी
0.910
0.910
338
भूमिस्वामी
1.620
1.620
339
भूमिस्वामी
1.200
1.200
343/2
भूमिस्वामी
1.620
1.620
341
भूमिस्वामी
1.380
1.380
343/1
भूमिस्वामी
0.800
0.800
343/3
भूमिस्वामी
1.250
1.250
भूमिस्वामी 344
1.820
1.820
345
भूमिस्वामी
2.330
2.330
346
भूमिस्वामी 6628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
44
दामोदर वल्द रतनलाल दुबे साकिन हफसिली
दयाचंद वल्द हजारीलाल सा. ढ़ाना 45
46
रामगोपाल वल्द हल्कूराम साकिन देह
रामशंकर पिता शिवनारायण साकिन देह 47
नीलेश पिता शिवनारायण साकिन देह 48
49
सुदामा प्रसाद पिता शिवनारायण साकिन देह
श्यामबिहारी पिता शिवनारायण साकिन देह 50
51
सुधीर कुमार, संजय कुमार, शैलेन्द्र कुमार पिता शालकराम, विनीता पुत्री शालकराम साकिन देह
हरिनारायण पिता गौरीशंकर साकिन देह 52
53
सूरत सिंह पिता पलू साकिन देह 54
सुखबाई वेवा शेवलाल, फूलसींग , हरीसींग, झलकन, अजय पिता शेवलाल , रम्भो, कल्लो, नन्नी पिता शेवलाल साकिन देह
55
रमेश, विशाल , रामभरोसी, शारदा, किरण , दीपा पिता गोकल साकिन देह
56
काशीराम पिता रज्जू साकिन देह
रमेश वलद लक्ष्मन साकिन देह 57
58
मुरलीधर, रामसींग पिता मोहन , मीना, फूला, बसंती, पुष्पा पिता मोहन साकिन देह तिलक पिता भागीरथ, कल्लोबाई पति तिलक साकिन देह
59
60
श्रीबाई वेवा ईसुर, रूकमनी , कल्लो, भूरी, मुन्नी पुत्री ईसुर , देवसींग पिता ईसुर साकिन देह 61 सुरेश वल्द हरिकिशुन , शांतिबाई पति सुरेश साकिन देह
योगः-
0.830
0.830
347
भूमिस्वामी
0.850 0.850
349
भूमिस्वामी
0.710
0.710
350
भूमिस्वामी
0.460
0.460
351/1
भूमिस्वामी
1.090
1.090
354
भूमिस्वामी
0.140 0.140-- 355
भूमिस्वामी
1.820
1.820
351/2
भूमिस्वामी
1.820
1.820
352
भूमिस्वामी
1.820
1.820
353
भूमिस्वामी
2.000
2.000
357/1
भूमिस्वामी
2.010
2.010
357/2
भूमिस्वामी
0.120
0.400
358/2
भूमिस्वामी
0.400
0.400
358/3
भूमिस्वामी
0.400
0.400
358/4
भूमिस्वामी
0.400
0.400
358/5
भूमिस्वामी
0.400
0.400
भूमिस्वामी 358/7
0.140
0.140
358/9
भूमिस्वामी
0.500
0.500
358/10
भूमिस्वमी
0.350
0.500
358/12
भूमिस्वामी
0.500
0.500
358/14
भूमिस्वामी
60.65 73 61.78
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) स्मगर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 31 अ-82-17-18
:: सार्वजनिक सूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/ MP / RIV / 67810/2017 पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
सागर
* 2. तहसील
3. ग्राम
117
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1 वीरसींग पिता गोपसींग साकिन डिलाखेड़ी 2 विक्रमसींग पिता वीरसींग साकिन डिलाखेड़ी 3 भूपत उर्फ भूपेन्द्र पिता वीर सींग साकिन डिलाखेड़ी 4 दिनेश कुमार पिता जगदीश साकिन देह
5 जगदीश वल्द रामभरोसे साकिन बरोदा
6 संतोषरानी पत्नि जगदीश साकिन वंशिया 7 सुशील कुमार पिता गोपीलाल साकिन ढ़ाना 8 शीलू पत्नि नीलेश कुमार निवासी पुरव्याऊ टोरी सागर 9 टीना उर्फ मधुलता पति राजेश कुमार साकिन पुरव्याऊ टोरी सागर
10 वैभव कुमार, विवेक कुमार पिता सुशील कुमार तिवारी साकिन ढ़ाना
: कैथ मध्यम सिचाई परियोजना
हनौता खुर्द
182.093 है.
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार खसरा क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
6
4
5
3
2
1.980 1.980
भूमिस्वामी
2.080
2.080
भूमिस्वामी 3
1.990 1.990
4
भूमिस्वामी
1.820
1.820
5
भूमिस्वामी
1.520
1.520
भूमिस्वामी 6/1
1.520
1.520
6/2
भूमिस्वामी
1.720
7
1.720
भूमिस्वामी
1.520
1.520
भूमिस्वामी 8/1
1.530
8/2
भूमिस्वामी
1.530
5.720
5.720
9
भूमिस्वामी
1.210
1.210
28
भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6630
11 बिजेन्द्र उर्फ बबलू पिता बलराम साकिन देह 12 रविन्द्र उर्फ राजू पिता बलराम साकिन देह 13 रामकृष्ण पिता बलराम साकिन देह
14 बारेलाल , पूरन पिता काशीराम साकिन देह 15 सूरजबाई पति खिलान सिंह साकिन देह 16 त्रिवेनी बाई पति रामसिंह साकिन सागर
17 कन्छेदी पिता बब्बू साकिन देह
18 श्रीराम पिता नारान सींग, लीलाबाई पुत्री नारांनसींग ताराबाई वेवा जाहरसींग , अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग , पूजा आरती भारती मुस्कार नाबालिग पिता जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह
19 भैयाराम , टीकन, कलन पिता राजाराम, कमलाबाई पुत्री राजाराम, दुधोनियावारी वेवा राजाराम, रामवती वेवा गफलू साकिन देह
20 शशिप्रभा पति सुशील कुमार साकिन ढ़ाना 21 रमेश पिता जगदीश साकिन वंशिया
22 रूपसिंह पिता ज्वाला साकिन देह
23 अमोलसींग नाबालिग पिता व पालक पंचू साकिन देह 24 बोरा, तिजई पिता अमान , रूपरानी वेवा अमान सिंह साकिन देह
25 शिवदर्शन प्रसाद पिता ठाकुरदास साकिन मधुकरशाह वार्ड सागर
26 विवेक कुमार पिता सुशील कुमार साकिन ढ़ाना 27 बद्री पिता भगवान सिंह साकिन देह
28 माखन पिता भगवान सिंह साकिन देह
29 श्रीराम पिता नारायन सींग द्वारका नाबालिग पिता व पालक गुलाब सिंह साकिन देह
30 द्वारका प्रसाद पिता गुलाब सींग साकिन देह 31 पंचू पिता पहारी साकिन देह
32 लखन, श्याम, काशीराम, भूरे पिता रमन साकिन देह 33 विष्णू पिता पहारी, जयसिंह पिता फूलसिह साकिन देह 34 सूरज पिता बद्री साकिन देह
۱-۸
1.820
1.820
10/1
भूमिस्वामी
0.050
0.050
भूमिस्वामी 10/4
0.720
0.720
10/2
भूमिस्वामी
1.160
1.160
भूमिस्वामी 91/2
0.240
0.240
भूमिस्वामी 10/3
0.800
0.800
भूमिस्वामी 91/3
0.040
0.040
भूमिस्वामी 17
0.060
0.060
भूमिस्वामी 17/261
2.660
2.860
भूमिस्वामी 201
0.170
0.170
भूमिस्वामी 19
2.740
1.370
भूमिस्वामी 116
0.120
0.120
20
भूमिस्वामी
0.080
0.080
21
भूमिस्वामी
0.110
0.110
भूमिस्वामी 43/1
2.790
2.790
भूमिस्वामी 44
0.290
0.29
भूमिस्वामी 46/1
0.400
0.400
भूमिस्वामी 48
0.090
22
0.090
भूमिस्वामी
0.070
23
भूमिस्वामी
0.070
1.530
25
1.530
भूमिस्वामी
0:030 101 0.800
भूमिस्वामी
1.820
1.820
भूमिस्वामी 26
0.310
0.310
29
भूमिस्वामी
0.310
0.310
30
भूमिस्वामी
0.950
33
भूमिस्वामी
0.950
0.800
0.800
34
भूमिस्वामी
0.450
0.450 45
भूमिस्वामी
0.170
0.170
भूमिस्वामी 47
1.000
2.000
भूमिस्वामी 94
1.250
1.250 भूमिस्वामी 246/3
1.180
1.180
35/2
भूमिस्वामी
0.340
0.340
भूमिस्वामी 35/1
0.350
0.350
भूमिस्वामी 53
0.080 0.080 भूमिस्वामी 71
1.000
1.000
भूमिस्वामी 36/1
1.000 1.000 36/3
भूमिस्वामी
0.250
37
भूमिस्वामी
0.250
0.050
0.050
भूमिस्वामी 38
0.020
0.020
भूमिस्वामी 42/1
0.020
0.020
42/2
भूमिस्वामी
0.020
0.020
42/3
भूमिस्वामी
0.020
0.020
42/4
भूमिस्वामी 6631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
3
0.230
0.230
43/2
भूमिस्वामी
35 तुलसीराम पिता गुलाबसींग साकिन देह
1.610
1.610
भूमिस्वामी 61
0.040
0.040
43/262
भूमिस्वामी
महन्ता पिता ज्याला साकिन देह
36
0.300
0.300
111
भूमिस्वामी
0.690
0.690
46/2
भूमिस्वामी
मायारानी पत्नि द्वारकासींग साकिन देह
37
0.810 0.810
50/2
भूमिस्वामी
1.450
1.450
51/1
भूमिस्वामी
रूपसींग पिता महन्ता साकिन देह
38
1.450
1.450
51/2
भूमिस्वामी
0.860
0.860
52
भूमिस्वामी
39
0.060
74
भूमिस्वामी
0.060 हरीराम , मुन्ना पिता दीना, सोमत, क्रांति पुत्री दीना, सुरेन्द्र पिता सूरतसींग , अनीता पुत्री सुरतसींग, पार्वती येवा सूरतसींग , हरीबाई वेवा थम्मन साकिन देह
1.230
1.230
54
भूमिस्वामी
40 कन्छेदी बाबूसींग पिता कनई साकिन देह
1.470
1.470
भूमिस्वामी 208
1.040
1.040
55
भूमिस्वामी
41 शरद कुमार पिता गोपीलाल साकिन देह
0.340
0.340
56
भूमिस्वामी
0.110
0.110
62
भूमिस्वामी
0.660
0.660
58/1
भूमिस्वामी
42 छोटा पिता हीरा साकिन देह
1.100
58/2
भूमिस्वामी
43
1.100 मोती , दौलत, रामभजन पिता छोटा उर्फ छोटेलाल, शांतिबाई, सूरजबाई पुत्री छोटा उर्फ छोटेलाल साकिन बंसिया
1.910
1.910
59
भूमिस्वामी
44
1.750
60
1.750
कमल उर्फ मुन्ना वल्द मदनलाल, आशारानी वेवा मदनलाल साकिन बंशिया
भूमिस्वामी
0.670
0.670
65
45
भूमिस्वामी
1.130 0.800
भूमिस्वामी 96/263
पूनाबाई वेवा हरजू, सियारानी वेवा मुलू ढीकाराम, नन्हेलाल पिता भैयालाल, हीराबाई, मुन्नीबाई पिता भैयालाल साकिन देह
0.040
0.040
भूमिस्वामी 67
0.120
0.120
66
भूमिस्वामी
46 धीरे पिता छमाधर साकिन देह
0.090
0.090
69
भूमिस्वामी
47
0.730
0.013
भूमिस्वामी 214/260
जयसींग, हीरा, गुलाबबाई पिता चेतू, मानक, शेववती पुत्री कुद्दे साकिन देह
0.590
0.590
भूमिस्वामी 239
0.040
0.040
70
भूमिस्वामी
रविन्द्र पिता बलराम साकिन देह
48
0.290
0.290
72
भूमिस्वामी
बारेलाल पिता नन्नेसींग साकिन देवरी
49
0.190
0.190
78/2
भूमिस्वामी
75
0.100
भूमिस्वामी
50
0.100 बृजरानी वेवा सुन्दरलाल प्रेमबाई वेवा अरजन सिंह साकिन खमकुआं
0.100
0.100
76
भूमिस्वामी
51
0.680
0.680
संतोषरानी पति बलराम, बलराम पिता छोटेलाल साकिन देह
92/3
भूमिस्वामी
0.680
0.68
92/4
भूमिस्वामी
0.290
0.29
77
भूमिस्वामी
52
0.680
205
भूमिस्वामी
0.680 भैयाराम , टीकन, कलन पिता राजारामू, कमलाबाई पिता राजाराम, नोनियाबाई वेवा राजाराम, रामवती वेवा गफलू, कन्छेदी पिता बब्बू साकिन देह
0.230
0.230
78/1
भूमिस्वामी
53
2.160
96
2.160
भूमिस्वामी
मानक, शेवदीव पिता कुद्दा. शेववती पुत्री कुद्दा, कुसमरानी वेवा कुद्दा, जयसींग, हीरा पिता चेतू साकिन देह
0.470
0.470
80
भूमिस्वामी
54 काशीराम पिता गजई भगतसीं गपिता गजई साकिन देह
0.520
0.520
भूमिस्वामी 83
0.810
81/1
भूमिस्वामी
संतोष, गंगाराम पिता गनेश साकिन वंशिया
55
0.810 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6632
4 1
56 मंगलसींग पिता रंधीरसींग साकिन बरोदा रहली 57 राघवेन्द्र नाबालिग पिता रंधीर, प्रियंका, कमलाबाई, सुनीताबाई पुत्री रंधीर पालक व खुद माँ रूपरानी वेवा रंधीन साकिन देह
58 कल्लोबाई पति भगोनी प्रसाद साकिन शंकरगढ़ रजाखेड़ी रामसेवक बालकिशन वल्द गनेश साकिन देह 59
60 देवीसींग पिता रंधीर साकिन देह
61 विक्रम पिता वीरन , राहुल नाबालिग वल्द व वली वीरन यादव साकिन वंसिया
आशाबाई पति गोपालप्रसाद साकिन देह
62
वीरसींग पिता मोहनसीसंग साकिन वंसिया 63
64 भाईराम सावित्रीबाई पानबाई पिता निरपत, काशीराम , भगतसींग, नन्हेभाई , रामदास पिता भगुन्दी, गौरझामरवारी वेवा भगुन्दी साकिन देह
65 लेखनसींग, गनपतसींग पिता गुलाबसींग , मथुराबाई वेवा गुलाबसींग, गुड्डा, रामनरेश पिता प्रहालदसींग , रानीबाई, मीनाबाई नाबालिग ल्द रविन्द्र सींग , शीलाबाई वेवा रविन्द्रसींग पोथीबाई वेवा पहारी साकिन वंसिया रामजी पिता बलराम साकिन देह
66
67 सरोजबाई पति रामनरेश साकिन वंसिया
68 रामनरेश पिता परताप सींग साकिन देह
69 रतनलाल पिता मुलू साकिन केरबना
70 भूपत सिंह विक्रम सिंह पिता वीरसींग साकिन डिलाखेरी 71 सियारानी वेवा शिवशंकर, पप्पू महेश, डेलन, केशू प्रसाद, रामबाबू पिता शिवशंकर, गुड्डी. मोतीबाई पुत्री शिवशंकर, विकाश नाबालिग प्रदीप नाबालिग पिता खिलान पालक मां खुद चतराबाई वेवा खिलान साकिन मोकलपुर 72 रमेश पिता फुन्दी साकिन देह
73 फगू पिता हीरालाल, किशोरी पिता नारायनसींग, रत्तीबाई पिता मुलू, बद्री, माखन पिता भगवानसींग , अवधरानी वेवा भगवानसींग, मोती, दौलत, रामभजन पिता छोटा, शांतिबाई, सूरजबाई पुत्री छोटा, रामजी पिता मिठ्ठू रामवती पुत्री मिठ्ठू, सुहागरानी वेवा मिठ्ठू साकिन देह 74 नन्हेभाई पिता मिहीलाल, कुसुमबाई पुत्री गोकल , बली पिता ज्ञान, रज्जे पिता ज्ञान, जितेन्द्र कलू पिता हेमराज सविता, सुनीता पिता हेमराज, राधारानी वेवा हेमराज साकिन देह 75 जगदीश पिता महराजसींग साकिन वंसिया 76 रत्तीबाई पुत्री फुलू पति प्रेमसींग साकिन देह
0.400
0.400
81/2
भूमिस्वामी
0.100 0.100
भूमिस्वामी 86/2
0.700
0.700
87/2
भूमिस्वामी
0.090
0.090
82
भूमिस्वामी
1.100
भूमिस्वामी 85/1
1.100
0.800
0.800
85/2
भूमिस्वामी
0.790
0.790
86/1
भूमिस्वामी
1.480
1.480
87/1
भूमिस्वामी
2.090
2.090
भूमिस्वामी 88/1
0.310
156
0.310
भूमिस्वामी
0.160
0.160
भूमिस्वामी 161
0.240
0.240
भूमिस्वामी 178
0.710
0.710
88/2
भूमिस्वामी
1.240
1.240
89
भूमिस्वामी
0.360
0.360
भूमिस्वामी 90/1
0.410
0.410
90/2
भूमिस्वामी
0.410
भूमिस्वामी 90/3
0.410
0.270
भूमिस्वामी 90/4
0.270
1.870
1.870
91/1
भूमिस्वामी
1.250
1.250
92/1
भूमिस्वामी
1.260 0.630
भूमिस्वामी 130/1
0.63
0.130
भूमिस्वामी 130/2
1.350
92/2 1.350
भूमिस्वामी
0.420
0.650
भूमिस्वामी 102/1
1.000
1.200
भूमिस्वामी 102/2
1.360
1.360
भूमिस्वामी 103/1
1.370
103/3
भूमिस्वामी
1.370
1.090
1.090
104
भूमिस्वामी
0.150
0.150
113
भूमिस्वामी
0.150
0.150
105
भूमिस्वामी
2.110
107
भूमिस्वामी
2.110
0.970
108
भूमिस्वामी
0.970
1.850
109
1.850
भूमिस्वामी
0.490 0.490
110
भूमिस्वामी 6633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
L
77 लल्लूपिता महराज सींग साकिन वंसिया 78 कल्लोबाई, हुकुमबाई पुत्री महराज सींग साकिन वंसिया 79 उर्मिला पत्नि लल्लू साकिन वंसिया
80 बोदन पिता महराजसींग साकिन वंसिया
81 द्वारका कड़ोरी पिता हल्का, गनेशी , राजबाई पुत्री हल्का साकिन देह
82 चन्द्रासीसंग पिता मोहनसींग साकिन देह
83 जगन्नाथ पिता पट्टी साकिन देह
84 गुड्डा पिता मोहन साकिन देह
85 महराजसींग , जाहरसींग पिता मानसींग साकिन देह 86 लक्ष्मनसींग पिता देवीसींग साकिन वंसिया 87 कुवरसींग, भीकमसींग, निरपत हीरासींग पिता वल्देवसींग साकिन देह
88 सतेन्द्र सिंह पिता रंधीर सिंह साकिन बरोदा रहली 89 लेखन पिता गुलाब सींग साकिन वंसिया
90 सावित्रीबाई पत्नि लेखनसींग साकिन वंशिया 91 गुड्डा नाबालिग पिता प्रहलाद, दीना, मीना नाबालिग पिता रवेन्द्र सींग पालक व खुदखुद माँ शीलाबाई वेवा रवेन्द्र सींग पुट्टीबाई वेवा पहारी साकिन वंशिया
92 गब्बर सिंह पिता लेखन सींग साकिन वंसिया 93 पूनाबाई वेवा हरजू, सियारानी वेवा मुलू ढीकाराम, नन्हेलाल पिता भैयालाल, हीराबाई, मुन्नीबाई पिता भैयालाल साकिन देह
94 राघवेन्द्र दीपेश वल्द प्रीतम सींग साकिन वंसिया 95 मालती वेवा गंधर्व सींग , प्रथम नाबालिग , नीलम नाबालिग पिता गंधर्व सींग पालक मालती साकिन देह 96 वीरसींग पिता लक्ष्मन सींग साकिन वंशिया 97 दुरगसिंह पिता सीताराम साकिन हफसिली 98 दीपक पिता श्रीराम साकिन करैया
99 धीरज, हल्के पिता बूडे कुवरबाई वेवा बूडे, राघवेन्द्र पिता रंधीर कमलाबाई, सुनीताबाई प्रियंका पिता रंधीर, रूपरानी वेवा रंधीर साकिन वंसिया
100 हीराबाई वेवा रामदीन , रामसींग बालिग , राकेश नाबालिग सुशीला, सविता उर्फ शीलाबाई पिता रामदीन पालक माँ हीराबाई कविता नाबालिग पिता रामदीन पालक मां हीराबाइ साकिन रिछोड़ा
101 हल्के पिता बूठे साकिन वंसिया
102 अर्जुन नाबालिग वल्द चन्द्रभान वली गुलाबरानी पति मोहन सींग साकिन वंशिया
103 महराज सींग पिता मानसींग साकिन देह 104 प्रीतम सिंह पिता लक्ष्मन सिंह साकिन वंशिया 105 बैजनाथ पिता दौलत सिंह साकिन वंसिया
0.950
भूमिस्वामी 114/1 0.950
0.270
0.270
भूमिस्वामी 114/2
1.000
1.000
114/3
भूमिस्वामी
115 1.470 1.470
भूमिस्वामी
204
0.520
0.520
भूमिस्वामी
122 1.520
भूमिस्वामी
0.170
भूमिस्वामी 158 1.110 1,110
0.400
0.170
भूमिस्वामी 123/2
0.680
0.680
भूमिस्वामी 152/1
1.110
1.110
भूमिस्वामी 123/3
0.03
0.490
भूमिस्वामी 125
1.020 0.920
भूमिस्वामी 126/2
1.660
131/1
भूमिस्वामी
0.730
0.220
0.560
भूमिस्वामी 131/2
0.620
1.200
भूमिस्वामी 132/1
1.080
0.700
भूमिस्वामी 133/1
132/2
0.900
1.600
भूमिस्वामी
0.800
भूमिस्वामी 133/3
0.900
0.280
0.280
भूमिस्वामी 133/4
0.230
147/1
भूमिस्वामी
0.230
0.080
148 0.850
भूमिस्वामी
0.400
भूमिस्वामी 150/2
0.400
0.600
151 0.600
भूमिस्वामी
0.400
0.400
भूमिस्वामी 152/2
0.160
0.160
भूमिस्वामी 153
0.140
0.140
155
भूमिस्वामी
160
0.160 0.160
भूमिस्वामी
0.300
154
भूमिस्वामी
0.300
4
1.640
1.340
भूमिस्वामी 157
0.84
179
0.840
भूमिस्वामी
180 0.090
भूमिस्वामी
0.090
0.410
0.410
भूमिस्वामी 159/1
0.400
भूमिस्वामी 159/2
0.400
0.140
1.570
भूमिस्वामी 163
0.510
0.250
भूमिस्वामी 165
0.770
164
1.070
भूमिस्वामी
166
0.510
0.510
भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6634
1.590
1.590
181
भूमिस्वामी
पर्वत पिता वल्देव सिंह साकिन देह
106
0.540
0.540
भूमिस्वामी 184
0.140
0.140
भूमिस्वामी 189
0.600
0.600
भूमिस्वामी 194
227
0.420
0.420
भूमिस्वामी
249 0.800
0.800
भूमिस्वामी
1.590
1.590
182
भूमिस्वामी
107 नारान, पर्वत , पंचू पिता वल्देव, महरानी वेवा वल्देव साकिन देह
0.44
0.440
190
भूमिस्वामी
0.280
0.280
195
भूमिस्वामी
0.230
0.230
भूमिस्वामी 225/1
0.620
0.620
233
भूमिस्वामी
0.850
0.850
185
भूमिस्वामी
पंचू वल्द वल्देव सिंह साकिन देह
108
0.520
0.52
भूमिस्वामी 191
0.710
0.710
भूमिस्वामी 196
0.510
0.510
226
भूमिस्वामी
0.550
0.550
भूमिस्वामी 186/1
बबली पिता नन्नाई साकिन देह
109
5.160
5.000
188/1
भूमिस्वामी
1.210
भूमिस्वामी 186/2 1.210
सरस्वती पत्नि कड़ोरी साकिन देह
110
0.800 0.660
भूमिस्वामी 188/3
1.550
1.800
भूमिस्वामी 187
111 नारान सिंह पिता वल्देव सिंह साकिन देह
0.840
0.840
भूमिस्वामी 228
1.000
1.000
188/2
भूमिस्वामी
मोहनसींग वल्द केशव सींग साकिन देह
112
0.260
0.260
भूमिस्वामी 238/3
0.280
0.280
192
भूमिस्वामी
मल्थू गोदन किन्ती पिता जवरे साकिन देह
113
236
0.560
0.560
भूमिस्वामी
0.690 0.690
202
भूमिस्वामी
114 कलू उर्फ पंचम पिता रघुवीर साकिन करैया
0.610
0.610
203/1
भूमिस्वामी
बाबूसींग वल्द कनई साकिन देह
115
0.620
0.620
115
भूमिस्वामी 203/2
कन्छेदी वल्द कनई साकिन देह
1.470
1.470
207
भूमिस्वामी
116 श्रीराम पिता नारान सिंह साकिन देह
1.490
210
भूमिस्वामी
1.360 117 ताराबाई वेवा जाहर सींग, अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग , पूजा, आरती , भारती, मुस्कान नाबालिग जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह
1.290
211/1
भूमिस्वामी
118
0.500 श्रीराम पिता नारान सींग , लीलाबाई पुत्री नारानसींग ताराबाई वेवा जाहरसींग, अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग , पूजा आरती भारती मुस्कार नाबालिग पिता जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह
0.950
218
119
भूमिस्वामी
0.260 फूलरानी वेवा महादेव, पार्वती हरीबाई, उमेदी पुत्री महादेव सीताराम, अर्जुन प्रभा पिता बहादुर साकिन वंसिया
0.290
219
0.530
भूमिस्वामी
120 भावसींग पिता लक्ष्मन साकिन वंशिया
0.470
0.950
220
भूमिस्वामी
121 अवधरानी वेवा लक्ष्मन साकिन देह
1.500
222/1
भूमिस्वामी
123
1.550 मुरलीधर, रामकृष्ण पिता जुगलकिशोर, शरद कुमार, सुशील कुमार पिता गोपीलाल, मयंक, प्रियंक नाबालिग पिता सुरेन्द्र पालक व खुद मां आरती वेवा सुरेन्द्र, गीताबाई वेवा रामसहाय साकिन दाना
0.650
0.650
223/1
भूमिस्वामी
124 मोहनसींग वल्द पुट्टी कलू वल्द मोहनसींग साकिन वंसिया
0.470
0.470
भूमिस्वामी
गोरेलाल वल्द रगवीर साकिन करैया
125
223/2
0.910 0.910
भूमिस्वामी 224
विक्रम पिता वीरन साकिन वंसिया
126
١٧٨/ 6635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
सुनीता पति प्रकाश साकिन देह
127
128 मल्लीबाई पति किशोर साकिन देह
जगदीश पिता रामेश्वर साकिन देह
129
130 भगत सींग, खिलानसींग , वल्वंत पिता मूरतसींग साकिन देह
शारदाबाई पति इमरतलाल साकिन देह
131
जीवन पिता नरान साकिन देह
132
हीरा पिता चेतू साकिन देह
133
श्रीमति संध्याबाई पति मोहनसींग साकिन देह 134
जयसिंह पिता चेतू साकिन देह
135
136 उधम, रामसेवक नाबालिग पिता हल्के पालक व खुद रूपरानी वेवा हल्के साकिन देह
रामकुमार पिता गोपाल प्रसाद साकिन तिली 137
भगवानदास पिता गोपालप्रसाद साकिन तिली सागर 138
139 राजेश पिता नन्हे साकिन करैया
140 उधम, रामसेवक नाबालिग पिता हल्कू पालक मां खुद रूपरानी वेवा हल्कूसाकिन देह
रामसेवक पिता नन्हाई साकिन करैया
141
कीर्ति पति अशोक साकिन देह
142
अनिल पिता शिवदर्शन प्रसाद साकिन देह 143
गुलझारी पिता पुखऊ साकिन देह
144
145 मिठ्ठू तुलसीराम , श्रीबाई क्रांतिबाई पिता अनंदी, रामबाई वेवा अनंदी साकिन देह
146 भगवानदास पिता गोपालप्रसाद साकिन सागर 147 श्रीमति रूकमणी बाई पति गोकलप्रसाद साकिन तिली 148 मनमोहन पिता गोपालप्रसाद साकिन तिली
योगः-
0.800
0.800
225/2
भूमिस्वामी
1.380
229 1.780
भूमिस्वामी
1.360
1.760
230
भूमिस्वामी
0.570
भूमिस्वामी 231/1
0.370
1.000
1.200
भूमिस्वामी 231/2
0.420
0.420
भूमिस्वामी 234
0.420
0.420
भूमिस्वामी 235
1.330
237 1.330
भूमिस्वामी
0.270
0.270
238/1
भूमिस्वामी
0.800
0.800
238/2
भूमिस्वामी
1.340
1.340
भूमिस्वामी 240
1.210
243/3
भूमिस्वामी
1.210
0.810
0.810
भूमिस्वामी 244
0.810
0.810
252/1
भूमिस्वामी
1.210
1.210
245/1
भूमिस्वामी
1.210
1.210
245/2
भूमिस्वामी
1.210
245/3
भूमिस्वामी
1.210
0.160
0.160
भूमिस्वामी 245/4
1.050
1.050
भूमिस्वामी 245/5
1.400
1.400
246/1
भूमिस्वामी
1.400 1.400
246/2
भूमिस्वामी
0.900
0.900
भूमिस्वामी 247
0.900
248
भूमिस्वामी
0.900
1.180
1.180
250
भूमिस्वामी
2.840
2.840
251
भूमिस्वामी
1.620
1.620
252/2
भूमिस्वामी
182.093
227 200.100
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6636
क्र. 31 अ-82-16-17-15250
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रत्तीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम रंगोली में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
रंगोली
3. ग्राम
104
4. पट.ह.नं.-
: 4.440 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
* अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
6
7
5
4
3
2
1
0.090
0.820
480
1
भूमिस्वामी
1.790 0.190
481
भूमिस्वामी
0.150
0.950
849
भूमिस्वामी
0.350
2.900
850
भूमिस्वामी
0.130
862
0.760
गोविन्द सिंह, मनोहर, रूपसहि पिता विजय सिंह, सूरजबाई वेवा विजयसिंह साकिन देह, राजेन्द्र सिंह पिता दुरग सिंह साकिन गंभीरिया, नरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उत्तम सिंह, अशोक सिंह पिता महेन्द्र सिह साकिन बामोरा, हरीबाई वेवा संतोष सींग , ब्रजमोहन , ब्रजभूषण, सरोज पिता संतोष सींग साकिन बामोरा
भूमिस्वामी
0.160
0.460
483
भूमिस्वामी
2 राजेन्द्र वल्द दुरगसिंह साकिन गंभीरिया
0.020
0.360
485
3
भूमिस्वामी
अशोक कुमार, चन्द्रभान नाबालिग पिता पालक रामकेश साकिन देह
0.190
0.96
492
भूमिस्वामी
4 कृष्णकुमार, मोहनसिंह पिता धनीराम, कुसमरानी पत्नि धनीराम साकिन देह
0.050
0.960
भूमिस्वामी 493
5 शीलरानी पति गंधर्व सिंह साकनि देह
0.020
0.010
भूमिस्वामी 497
6 भैयालाल वल्द कडोरी साकिन देह
0.130
0.840
भूमिस्वामी 821
0.030
0.620
भूमिस्वामी 822 6637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
7 श्रीबाई वेवा काशीराम , मुकेश पिता काशीराम साकनि देह 8 भबूदे वल्द पिटू साकिन देह
9 कन्छेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन गिरवर 10 चन्द्रभान पिता जमना साकिन गिरवर
11 कंछेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन देह
12 गजराज वल्द झल्ले साकिन देह
13 फेरनलाल, गजराज पिता भल्ले साकिन देह 14 धनीराम, खानजू वल्द भैयालाल साकिन देह 15 प्रहलाद पिता लक्ष्मन साकिन देह
16 राधाबाई वेवा सुखदीन, बालकिशन, नारान पिता सुखदीन भूमिस्वामी साकिन देह
17 नन्हेसींग पिता कुदू साकिन देह
18 नाथूराम पिता कुदू साकिन देह
19 जनकदुलारी जोजे शंकर साकिन देह
20 परताप वल्द पूरन साकिन देह
21 बैजनाथ वल्द पूरनसींग साकिन देह
22 वीरन सिंह पिता मिठ्ठू साकिन देह
23 श्री देव जानकी रमण मंदिर हाजा मुह. पंचम, मुन्नालाल वल्द नंदलाल , सिल्ली वल्द धनसींग , पूरन वल्द रज्जू, छुट्टी वल्द मुलु, चिन्तू वल्द पहारी , गजाधर वल्द दामोदर साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर
24 श्री देव महावीर स्वामी मंदिर बाके देह गलहलटोरिया मुह. पंच अमोलसींग , जगन्नाथ , शंकरलाल , प्रबंधक कलेक्टर सागर
25 भागबाई उर्फ पगलू पति कुदऊ साकिन देह 26 बृजरानी वेवा छुट्टी उर्फ छोटेलाल, दुरगसींग , फेरनसींग. रामकिशन , भूपत, मुन्ना, सुरेश पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल , मीना, गोमती, गोकलबाई पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल साकिन देह
27 व्योम वल्द एम.एल. चौदहा, भगत सिंह वार्ड गढ़ाकोटा प्रयागबाई पति भगवानदास साकिन देह
28
29 गोराबाई पत्नि मलखान साकिन देह
30 मनोज नाबालिग पिता श्यामलाल आजा रामचरन पिता मल्थू साकिन देह
31 कुसुमरानी पति गोपाल साकिन देह
0.080
0.590
भूमिस्वामी 498
0.080
0.800
भूमिस्वामी 832/3
0.080
0.280
499
भूमिस्वामी
0.030
795
0.420
भूमिस्वामी
0.110
797
0.480
भूमिस्वामी
0.130
800
0.920
भूमिस्वामी
0.090
813
0.92
भूमिस्वामी
0.010
814
0.570
भूमिस्वामी
0.090
0.410
भूमिस्वामी 815
0.080
0.510
817/1
0.160
0.850
भूमिस्वामी 816
0.020
0.550
817/2
भूमिस्वामी
817/3
0.120
0.840
भूमिस्वामी 820
0.030
0.530
भूमिस्वामी 831
1.270
0.140
832/2
0.010
0.010
834/3
भूमिस्वामी
0.060
0.200
1033/2
भूमिस्वामी
0.160
1.300
भूमिस्वामी 834/1
0.100
856
0.93
भूमिस्वामी
0.070
0.310
भूमिस्वामी 834/2
0.200
0.010
भूमिस्वामी 1033/1
0.020
0.880
भूमिस्वामी 855
0.120
0.320
859
भूमिस्वामी
860
0.110
0.410
भूमिस्वामी
0.010
0.270
863
भूमिस्वामी
0.040
0.280
865
भूमिस्वामी
0.990
0.120
972
भूमिस्वामी
0.340
0.120
973
भूमिस्वामी
0.040
1.200
1008
भूमिस्वामी
0.740
0.090
1009
भूमिस्वामी
0.050
0.050
1010/1 भूमिस्वामी 1010/1
0.020
0.530
भूमिस्वामी 1020/1
0.080
0.350
1027
भूमिस्वामी
0.040
0.290
1028
भूमिस्वामी [भाग 1 6638
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.060
0.300
1029
भूमिस्वामी
0.110
0.670
1032
भूमिस्वामी
32 गुंचा वल्द झल्ला साकिन देह भूमिस्वामी
0.150
0.820
1036
भूमिस्वामी
33 बबलू पिता लाल सिंह साकिन देह
0.070
0.360
1038
भूमिस्वामी
34 बहादुरसींग पिता लालसींग साकिन देह
0.030
0.220
1048
भूमिस्वामी
35 रामकेश, कामला पिता नन्नेभाई साकिन देह
4.44
33.35
52
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 )-2014 - सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री. जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 33 अ-82-16-17-15252
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बोदापिपरिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- 6639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
परियोजना का नाम
हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(1)
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
बोदापिपरिया
3. ग्राम
110
4. पट.ह.नं.-
0.200 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स.
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
7
3
4
1
2
1
0.200
1.830
9
कल्यान सिंह, मिरजू, बखतसिंह पिता पन्नालाल, शिब्बू सिंह भूमिस्वामी पिता रामदयाल, अवधरानी वेवा रामदयाल साकिन देह
0.200
1.830
योगः-
01 किता
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6640
क्र. 32 अ-82-16-17-15254
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम दुधोनिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- परियोजना का नाम
(1)
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
12
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
दुधोनिया
:
111
4. पट.ह.नं.-
: 0.110 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
3
4
5
6
7 1
2
1
0.110
295
भूमिस्वामी
1.200
मूलचंद पिता मन्नू साकिन देह
योगः-
1.200 0.110
01 किता
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो. फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 36 अ-82-16-17-15256
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम भैसवाही में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
भैसवाही
3. ग्राम
103
4. पट.ह.नं.-
2.900 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
7
6
5
4
3
2
1
0.200
842
1.570
भूमिस्वामी
1 मानकलाल , रमेश, बाबूलाल , द्वारका , लखन, देवेन्द्र पिता कडोरी साकिन गिरवर
0.010
0.190
843
भूमिस्वामी
2
0.070 राजकुमार, सतेन्द्र, सुनील कुमार, सदीप कुमार पिता प्रेमचंद जैन साकिन भैंसवाही
0.400
846
भूमिस्वामी
0.140
0.560
844
भूमिस्वामी
3 चन्द्रानी वेवा रतनचंद, सुभाष, सुरेश, देवचंद, कमलकुमार, अजयचंद पिता रतनचंद, सुनीता, जयंती पुत्री रतनचंद, राजेन्द्र वल्द खूबचंद साकिन देह
0.090
0.650
847
भूमिस्वामी
4 नवीन कुमार वल्द प्रेमचंद, राहुल कुमार पिता राजकुमार
0.050
0.200
848/4
भूमिस्वामी
5 राजकुमार वल्द भूरे साकिन गिरवर
0.190
1:350
भूमिस्वामी 851/1
6 ठाकुरदास, धरमदास, टीकाराम पिता हल्कू
0.100
0.770
भूमिस्वामी 851/2
गनेश पिता रामकिशन साकिन देह
7
0.200
0.040
852
भूमिस्वामी
8 रामदास वल्द पन्ना , इन्द्रानी वेवा पन्ना साकिन गिरवर
0.010
853
1.140
भूमिस्वामी
9 शंकर, राजाराम , कुन्दन, बाबूलाल बालिग , राजेन्द्र नाबालिग
पिता मुन्ना पालक व खुद मा रानाबहू, छबराना ववा मुन्र्ना साकिनगिरवर
0.610
0.020
884
भूमिस्वामी
10 राजकुमार पिता प्रेमचंद साकिन देह
0.090
0.730
898
भूमिस्वामी
11 मानकलाल , रमेश , बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कडोरी साकिन गिरवर
0.200
1.530
900/1
12
भूमिस्वामी
अमान, सुदामा, रघुवीर, सिद्धगोपाल, पिता पंचमलाल , शीला, शारदा, रामवती, मीना, किरन पुत्री पंचमलाल, गोपालराव वल्द काशीराम साकिन ग्वालियर, राकेश, राजकुमार पिता गोवर्धन, आरती पुत्री गोवर्धन , सोनारानी वेवा गोवर्धन, मनोहर, केशवप्रसाद पिता पुन्नी, द्रोपतीबाई. कन्तोबाई पुत्री पुन्नी साकिन देह
0.030
0.760
900/2
भूमिस्वामी
13 मनोहर, केशव पिता पुन्नी, द्रोपती कंतो पुत्री पुन्नी. पुन्नी पिता कंछेदी साकिन देह [भाग 1 6642
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.24
0.010
14
भूमिस्वामी 901
प्रकाशचंद, सुरेशकुमार पिता भागचंद, सुमतरानी वेवा भागचंद साकिन देह
0.040
0.600
15
भूमिस्वामी 1074/3
हरिदास वल्द मकुन्दी साकिन देह
0.180
2.250
16
1079
भूमिस्वामी
0.010
0.210
भूमिस्वामी 1080/2
गनेश, मोती , प्रहलाद , रामचंद पिता गफलू, शकुन , सरोज पिता गफलू, रामहरी, रामराज , विश्वनाथ , अतीश पिता मुरलीधर , कृष्णा, रामदेवी, रूपा पुत्री मुरलीधर साकिन देह
0.020
1.410
17
भूमिस्वामी 1080/1
मुन्ना, विशाल, गुडडा पिता काशीराम , बड़ीबहू वेवा काशीराम साकिन देह
0.060
1100
1.230
भूमिस्वामी
18 शंकर उर्फ भैयाराम, राजाराम पिता मुन्नालाल साकिन गिरवर
0.060
1.420
1102
भूमिस्वामी
अंजनी पति मदनलाल साकिन सागर
19
0.540
0.050
1103
भूमिस्वामी
20 कौशल पिता कनई, सुहागरानी पति कनई साकिन देह
0.100
1120
1.140
भूमिस्वामी
0.060
1104 0.550
भूमिस्वामी
21 जमना, गुलाब , विजय , बाली पिता सायमन, राजरानी वेवा रायमन साकिन देह
0.100
1.150
भूमिस्वामी 1121
0.040
1106/1 0.240
भूमिस्वामी
22 सत्येन्द्र, पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र, राघवेन्द्र, दीपेन्द्र पिता कालूराम, अनीता, कल्पना, वंदना , सपना पुत्री कालूराम, गेंदारानी वेवा कालूराम सििकन देह
0.740
0.110
23
1106/2
भूमिस्वामी
राकेश कुमार वल्द धनीराम साकिन देह
0.800
0.060
भूमिस्वामी 1106/3
24 सुन्दर वल्द कुन्ना उर्फ कुन्दनलाल राय साकिन देह
0.040
1110 0.690
भूमिस्वामी
25 मुरलीधर वल्द कपूरे साकिन देह
0.110
भूमिस्वामी
0.650
1111
26 राधारानी पति रामप्रसाद कुर्मी साकिन देह
0.190
1113/2 1.080
भूमिस्वामी
0.010
0.71
1117
भूमिस्वामी
0.010
0.010
1113/1
27
भूमिस्वामी
इमरत वल्द गनपत राव साकिन देह
0.210
1.590
भूमिस्वामी 1114/1
28
0.060
0.890
भूमिस्वामी 1114/2
जमना वल्द बिहारी, गेंदाबाई, रूकमनबाई, ललताबाई पुत्री ननकू, रमेश, सुरेश वल्द अशोक, नरेश, भुवनेश्वर नाबालिग वल्द राजाराम वली व खुद माँ छबरानी वेवा राजाराम साकिन आपचंद , काशीबाई पुत्री राजाराम साकिन रहली , प्रेमबाई पुत्री राजाराम साकिन खुरई, जानकीबाई पुत्री राजाराम साकिन देह
0.080
0.640
1118
29
भूमिस्वामी
टन्टू वल्द धनीराम, सावित्री पति घूमन, नन्हू पिता कलू साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.050
0.920
1119
भूमिस्वामी
30
2.90
30.36
योगः- धनीराम, नन्ना पिता कलुवा , हनमत , रामचरण पिता हल्का, उत्तरा, जयंती पिता हल्का साकिन देह
दिनाँक
किया
प्रकाशन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7 )-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर
गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मेंबारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 36 अ-82-16-17-15258
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम आपचंद में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 है . भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
1. जिला
:
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
2
1
1 चित्तर पिता खिलान साकिन रंगोली
2 नारान सींग पिता हरप्रसाद साकिन देह
3 विजय सींग वल्द हरप्रसाद साकिन देह
4 पुष्पेन्द्र सिह पिता विजय सिंह साकिन देह
छोटेलाल पिता परसादी साकिन देह
5
6 लक्ष्मीकांत वल्द कृष्णदत्त पाण्डे साकिन देह 7 राजेन्द्र सींग , देवेन्द्र सींग , वीरेन्द्र सींग , देवराजसींग पिता महराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी
जैपाल पिता वीरसींग साकिन देह
8
9 वीरसींग पिता प्रताप सींग साकिन देह
10 श्रीपाल पिता विजयसींग साकिन देह
구 11 राजाराम, शिवराज , नारान , रामचरण , शालिकराम पिता रामसेवक, बगरोवारी वेवा रामसेवक साकिन देह 12 दारासिंह उर्फ खड़कसिंह पिता बैजनाथ सींग साकिन देह 13 संगीता पति सुनील कुमार साकिन दमोह
14 मंदिर श्री हनुमन स्वामीजी गुलाबटोरिया रगौली मुह. पंच कमेटी आपचंद प्रबंधक कलेक्टर सागर
15 पलू पिता हज्जू, श्रीबाई पति पलू साकिन देह 16 इन्द्राज वल्द चौदे, कपूरी मेवा , प्रभा, रतीबाई पुत्री चौदे, कुअरबाई पत्नि चौदे साकिन देह अहस्तांतरणीय 17 गोठल पिता बब्बू अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय 18 कमलेश पिता आलम , बैजन्ति पति कमलेश साकिन देह अहस्तांतरणीय
हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
सागर
सागर
आपचंद
109
6.360है.
:: अनुसूची-1 ::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
6
4
5
7 3
27
3.250
0.100
भूमिस्वामी
0.860
0.040
30/1
भूमिस्वामी
1.250
0.030
भूमिस्वामी 30/2
0.220
41
1.600
भूमिस्वामी
0.200
1.220
भूमिस्वामी 269/2
0.450
0.030
भूमिस्वामी 30/3
0.410
0.100
भूमिस्वामी 34/1
0.400 0.040
34/2
भूमिस्वामी
0.280
0.010
35
भूमिस्वामी
0.070
37
0.700
भूमिस्वामी
0.140
1.210
भूमिस्वामी 38/1
-0.810 0.190
40
भूमिस्वामी
0.050
42
0.300
भूमिस्वमी
0.010
0.010
भूमिस्वामी 54/1
0.010
0.440
54/2
भूमिस्वामी
0.800
0.050
269/1
0.48
0.010
भूमिस्वामी भूमिस्वमी 507
0.120
0.950
भूमिस्वामी 508
0.100
1.000
भूमिस्वामी 270/3
0.010
0.750
भूमिस्वामी 270/6
0.750
0.120
भूमिस्वामी 270/7
0.060
0.750
270/8
भूमिस्वामी 6644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
0.750
0.100 19
भूमिस्वामी 270/11
कुंजी वल्द मिहीलाल, प्रीतिरानी पति कुंजी साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.100
1.380
20
भूमिस्वामी 398
जाहिद पिता सुभाष खां साकिन देह
0.100
400
0.900
21 लक्ष्मीदेवी पत्नि लक्ष्मीकांत साकिन मोतीनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी
0.120
0.900
401
भूमिस्वामी
0.050
0.400
22
504
भूमिस्वामी
कलू पिता ठलू साकिन देह
0.010
0.860
23
505
भूमिस्वामी
बबलू, बालचंद, गुबंदी पिता भबूदा, राजकुमार पुत्री भबूदा, मनबाई वेवा भबूदा. दुमना नाबालिग लक्ष्मन, फूलाबाई वेवा लक्ष्मन साकिन देह
0.110
506
0.540
भूमिस्वामी
24 रूपसींग पिता अरजुन सींग साकिन देह
0.010
1.140
522
25
भूमिस्वामी
उमराव, अशोक पिता मोहन साकिन रगौली
0.060
1.000
26
523
भूमिस्वामी
कल्यान, रामचरन पिता झल्ला साकिन रंगोली
0.110 27
524
1.010
भूमिस्वामी
कडोरी, परम पिता गफलू साकिन रगोली
0.120
0.410
28
भूमिस्वामी 531/1
लाडले पिता अजुद्धी साकिन रगोली
0.040 29
0.400
भूमिस्वामी 531/2
लोकमन पिता मुल्ला साकिन रगोली
0.100 30
532
1.030
भूमिस्वामी
सुमत्रा वेवा हल्का, जमना, जमना पुत्री हल्का साकिन रगौली
0.010
0.610
31
533
भूमिस्वामी
अनिल कुमार वल्द रमेश कुमार अहिरवार साकिन देह
0.170
1.110
538
भूमिस्वामी
32 फेरन लाल वल्द झल्ले साकिन देह
0.590
0.080
भूमिस्वामी
33
539/1
दामोदर, बद्री पिता गनेश, नत्थी पुत्री गनेश , जुगतीबाई वेवा गनेश साकिन रगोली
0.070
0.440
34
568
पंचम पिता नन्ना साकिन रगोली
भूमिस्वामी
0.640 0.130
571
35
भूमिस्वामी
महेश, चंदू उर्फ चन्द्रभान, बल्लू उर्फ बलराम पिता जमना, अनीताबाई पुत्री जमना साकिन गिरवर
0.070 36
580
0.640
भूमिस्वामी
मानसींग पिता अर्जुनसींग दांगी सििकन देह
0.040
0.520
581
भूमिस्वामी
0.080
0.840
582
भूमिस्वामी
37 भगवानसींग , मानसींग कलू नाबालिग पिता अर्जुन सींग , सविता पुत्री अर्जुनसींग वली भाई भगवानसींग साकिन देह
619
0.030 प्रेमसींग पिता बल्ली
0.590
38
0.120
1.100
620
39
भूमिस्वामी
अशोकरानी वेवा भोले, राजेश, गुवरधन, संध्या नाबालिग वल्द भोले वली माँ अशोकरानी साकिन गिरवर
0.040
0.400
भूमिस्वामी 623/1
0.030
621
0.260
भूमिस्वामी
40 बखत, केशर, दयाराम पिता परम साकिन भैसवाही
0.170
41
623/2
0.010
भूमिस्वामी
भुवनेश्वर पिता धनीराम साकिन गिरवर
0.320
0.010
630
0.090
0.980
42
625
भूमिस्वामी
बालमकुन्द पिता धनीराम साकिन गिरवर
0.060
1.380
626
भूमिस्वामी
43
627
0.150
1.340
A भूमिस्वामी
धनीराम पिता सुन्दर साकिन गिरवर
0.080 हल्के उर्फ भगवानदीन वल्द धनीराम साकिन गिरवर
44
649
1.550
भूमिस्वामी
0.050 45
659
1.440
कमलरानी पति कड़ोरी साकिन गिरवर
भूमिस्वामी
660
46
0.100
भूमिस्वामी
कड़ोरी पिता इन्दर साकिन गिरवर
0.430
47
0.720
0.070
661
भूमिस्वामी
डोलन, मोहन पिता देवी साकिन बरपानी
664
0.120 48
1.440
दोलत नाबालिग पिता वली कड़ोरी साकिन गिरवर
भूमिस्वामी
49
0.080
भूमिस्वामी 665
जीवन पिता कडोरी साकिन गिरवर
1.440
673/1
50
0.830 0.090
भूमिस्वामी
पप्पू वल्द रामचंद साकिन देह
51
0.080
0.630
भूमिस्वामी 673/2
कलू पिता रतन साकिन देह
0.030
674
0.300
52 मोती पिता कड़ोरी साकिन गिरवर
भूमिस्वामी
53
0.370
0.060
675
भूमिस्वामी
संतोष कुमार वल्द कड़ोरी साकिन गिरवर
54
677
0.730 0.010
भूमिस्वामी
मुला, खुम्मा, उमेदी पुत्री मोहनसींग साकिन देह
0.050 कोमलसींग पिता राधे साकिन देह
682/1
0.880
भूमिस्वामी
55
56
0.010
0.870
भूमिस्वामी 682/2
सूरतसींग पिता राधे साकिन देह
57
683
0.160
2.860
भूमिस्वामी
0.050
688
1.520
भूमिस्वामी
मिहीलाल, सुब्बी पिता लीलाधर, सियारानी पुत्री लीलाधर, नन्नी पुत्री फूलू, धरमदास पिता बब्बू, साकिन देह
0.080
2.420
58
684/1
भूमिस्वामी
रामसजीवन विनोद, आशाराम, राजेश, अजय पिता सुदामा, अनीता, मालती, कविता, रामरती पुत्रिया सुदामा, श्यामरानी उर्फ कमलाबाई वेवा सुदामा साकिन देह 6645
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.030
0.600
59 रामगोपाल वल्द काशीराम यादव साकिन रजाखेड़ी
भूमिस्वामी 684/2
0.020
0.600
भूमिस्वामी 684/3
0.160 60
0.850
भूमिस्वामी 745
हलू पिता कलू साकिन देह
0.040 61 रतीराम पिता प्राणसींग साकिन देह
0.850
भूमिस्वामी 746
0.010
0.380
भूमिस्वामी
लखन वल्द गोरेलाल साकिन देह
62
747/2
0.080
0.380
774/1
भूमिस्वामी
0.070
0.760
दशरथ वल्द गोरेलाल साकिन देह
भूमिस्वामी 774/2
63
0.020
0.710
64
776
भूमिस्वामी
लखन, तुलसी , ताराचंद बालिग कैलाश नाबालिग मीरा, ममता, भारती बालिग रानी नाबालिग वल्द नंदराम वली व खुद माँ लीलाबाई साकिन बहेरिया
1.470
65
796
0.210 हल्काई पिता गौरीशंकर साकिन देह
भूमिस्वामी
0.120 66
798
1.090
भूमिस्वामी
मिठ्ठू पिता रतन, सुषमाबाई वेवा रतन, तखर, राजू, परषोत्तम पिता साधू, खूबसींग पिता मुन्ना, चिठकीबाई, चेनाबाई पुत्री मुल्ला, रामकली, जनका, श्यामबाई पुत्री बबुआ साकिन देह
0.080 67
0.640
799
भूमिस्वामी
मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह
0.050
0.670
68
801
भूमिस्वामी
मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह
862
0.400
0.090 69
भूमिस्वामी
गिरजेश वल्द खूबसींग , सुक्को पत्नि खूबसींग साकिन देह
0.030 70
0.740
864/4
भूमिस्वामी
तखत पिता बुक्खे, रेखारानी पत्नि तखत साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.120
0.740
71
भूमिस्वामी 864/5
भागीरथ पिता भगुन्ती साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.130
0.740
72
भूमिस्वामी 864/6
मोती पिता खन्जा, रामकली पत्नि मोती साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.050
867
0.870
भूमिस्वामी
73 रामरानी पत्नि महीपसींग साकिन देह
6.360
72.240
85
योग:-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7 )-2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 35 अ-82-16-17-15260
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1)
हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
भूमि का विवरण
(2)
:
1. जिला
सागर
:
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
गौची
94
:
4. पट.ह.नं.-
: 2.040 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स. क्र.
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
6
7
3
4
2
1
5
1
0.040
0.910
5
भूमिस्वामी
रामचंद, प्रहलाद वल्द गफलू साकन देह
2 दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह
0.010
0.750
भूमिस्वामी 16
3
1.630 0.070
17
भूमिस्वामी
श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही
4
1.700 0.160
78
भूमिस्वामी
मिठू थोवन वल्द कुद् जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह
0.020
1.070
भूमिस्वामी 127
5 किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय
1.000 0.120
80
भूमिस्वामी
6
0.170
0.940
82
भूमिस्वामी
मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह
7
1.000 0.020
85
भूमिस्वामी
शंकर , महेन्द्र, शिवराम , गोकल, गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम , पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय 6647
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
8
भूमिस्वामी
1.000
0.150
91/2
बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय
9 फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा
भूमिस्वामी
1.200
0.060
108/1
10 उमारानी पति सीताराम साकिन देह
भूमिस्वामी
2.300
0.490
108/2
11 दामोदर पिता किशन साकिन भैंसवाही
भूमिस्वामी
0.030
116/1 0.26
12 बूठे वल्द कन्छेदी साकिन भैंसवाही
भूमिस्वामी 117
0.100
0.060 13 माधव वल्द कड़ोरी साकिन भैंसवाही
0.460
भूमिस्वामी 118
0.020 14
भूमिस्वामी
0.220
121
0.750
मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन देह
123
भूमिस्वामी
0.83
0.070 15 बैजनाथ वल्द सरू साकिन भैसवाही
भूमिस्वामी 124
0.820
0.110 16
128
0.510
भूमिस्वामी
0.130 रूपरानी वेवा सुक्के, नरान, कैलाश पिता सुक्के, रामवती, पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद , सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद , दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही
17
129
1.080
0.060
भूमिस्वामी
सिरदारबहू वेवा कन्छेदी, नरेश , अमोल पिता रामरतन , रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही
18
133
0.030
0.970
भूमिस्वामी
शंकर, शिव , तांतू पिता बारेलाल, प्रेमबाई, बुलाबबाई पुत्री बारेलाल साकिन भैंसवाही
योगः-
20 19.280 2.040 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 )-2014 - सात - शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6648
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
क्र. 35 अ-82-16-17-15262
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 है . भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1)
हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
सागर
2. तहसील
: गौची
3. ग्राम
94
4. पट.ह.नं.-
:
2.040है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स.
क्र.
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
7
6
4
5
3
2
1
1
0.040
0.910
5
भूमिस्वामी
रामचंद, प्रहलाद वल्द गफलू साकन देह
2
0.010
0.750
दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह
16
भूमिस्वामी
3
0.070
1.630
17
भूमिस्वामी
श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही
4
1.700
78
0.160
भूमिस्वामी
मिठ्ठू, थोवन वल्द कुदू, जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह
0.020
1.070
127
भूमिस्वामी
0.120 5 किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय
1.000
80
भूमिस्वामी
6
0.170
0.940
82
भूमिस्वामी
मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह
7
0.020
1.000
भूमिस्वामी 85
शंकर, महेन्द्र, शिवराम, गोकल , गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम, पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.150
1.000
8
91/2
भूमिस्वामी
बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय
0.060 9
1.200
भूमिस्वामी 108/1
फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा
0.490 10 उमारानी पति सीताराम साकिन देह
2.300
भूमिस्वामी 108/2
0.26
0.030 11
भूमिस्वामी
दामोदर पिता किशन साकिन भैंसवाही
116/1
0.060
0.100
12
117
भूमिस्वामी
बूठे वल्द कन्छेदी साकिन भैंसवाही
0.020
0.460
13
भूमिस्वामी 118
माधव वल्द कडोरी साकिन भैंसवाही
0.220
0.750
14
121
भूमिस्वामी
मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन देह
123
0.83
0.070
भूमिस्वामी 6649 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
16
0.130
0.510
128
भूमिस्वामी
रूपरानी वेवा सुक्के, नरान , कैलाश पिता सुक्के, रामवती , पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद, सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद, दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही
0.060
1.080
17
129
भूमिस्वामी
सिरदारबहू वेवा कन्छेदी , नरेश , अमोल पिता रामरतन , रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही
18
0.970 0.030
133
भूमिस्वामी
शंकर, शिव, तांतू पिता बारेलाल , प्रेमबाई, बुलाबबाई पुत्री बारेलाल साकिन भैंसवाही
2.040
20 19.280
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6650
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 31 अक्टूबर 2017
क्र. 609 - भू- अर्जन - 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. बमरहातालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है. तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल जिला
तहसील नगर/ग्राम
(हे. में)
(3)
(4) (2)
0.697
पटेहरा
(1) रीवा
हनुमना
योग . 0.697
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बमरहा तालाब की एल.बी.सी. बैंक के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
क्र. 610- भू- अर्जन- 2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों काप्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . बमरहातालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है. तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल जिला
तहसील
(हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) 0.546
हर्दिहाई
रीवा
हनुमना
योग 0.546
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .
बमरहा तालाब की एल.बी.सी. बैंक के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 20 नवम्बर 2017
प्र. क्र. 224- अ-82-वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य ग्राम रामपुर खजुरी स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27 मई 2016 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
पन्ना शाहनगर
निजी भूमि रकबा 12.08
रामपुर खजुरी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पवई.
उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य ग्राम रामपुर खजुरी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 219 - अ- 82- वर्ष 2014-15 .- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु ग्राम खुसरा स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27 मई 2016 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका
में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 )
करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
पन्ना
निजी भूमि रकबा 3.15 रैपुरा खुसरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना के अंतर्गत नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंधिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 20 नवम्बर 2017
भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-16-17- पत्र क्र. 573.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6652
(4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 12के लिए प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(6)
(4) 0.142
(2) कोटर
(3) गोरड्या
(1) सतना
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.
सी. आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी, किचवरिया , इटौर , मैनपुरा, अकौना, टिकरी, खम्हरिया, गोरड्या मार्ग के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सतना, दिनांक 1 दिसम्बर 2017
भू- अर्जन- प्र. क्र.- अ-82-16-17- पत्र क्र. 585. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) लगभग (4) 0.199
(3) किचवरिया
(1) सतना
कोटर
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.
(6) सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी , किचवरिया, अकौना, खम्हरिया , गोरड्या मार्ग के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-16-17- पत्र क्र. 586. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी 6653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
धारा 12के लिए प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) लगभग
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.179
टिकरी
कोटर
सतना
कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.
सी. आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी , किचवरिया, अकौना , खम्हरिया, गोरड्या मार्ग के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 27 नवम्बर 2017
प. क्र. 8407 - जि.भू.अ. - 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
ग्राम/प.ह.न. / क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. )
ब. न.
तहसील/ रा.नि.म.
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.18
धनौरा
थावरी
सिवनी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.
हालोन जलाशय की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 8408 - जि.भू.अ. - 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा [भाग 1 6654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म.
धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में)
(6)
(5)
(2)
(4)
(1)
(3)
2.84
धनौरा
सिवनी
पनारझिर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.
हालोन जलाशय की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 18 नवम्बर 2017
पत्र क्र. 1919 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशत अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(2)
(1)
0.780
रामनगर
(3) अमझोरी
सतना
बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित रामाधीन
संपत्तियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 28 नवम्बर 2017
पत्र क्र. 1921 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 6655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.250 (1) सतना
(2) रामनगर
(3) गुलबार गुजारा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, बा/सा पक्काबांध संभाग क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1925 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(4) 2.900 (2) रामनगर
सतना
जुडमानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, बा/सा पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017
प्र. क्र. 05 - अ- 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6656
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम ग्राम
तहसील
जिला
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) लगभग क्षेत्रफल के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
रकबा है. में
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
1547/4क
हरसी उच्चस्तरीय
यंत्री,
आंतरी
0.052 कार्यपालन
चीनोर
ग्वालियर
क्रमांक 2 डबरा जिला
नहर संभाग ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम -22 नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 06 - अ- 82-17-18 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील
जिला
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
ग्राम लगभग क्षेत्रफल रकबा (है. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(1)
908/2 0.150
ग्वालियर
(3) राई
ग्वालियर
0.010
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला
0.150 ग्वालियर.
908/1 , 909 914
हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर को एम -1 मायनर नहर निर्माण के हेतु.
0.150 योग . 0.310
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 नवम्बर 2017
प्रकरण क्रमांक- 15834-अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर - दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डाडूर, तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावितं सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
तहसील - सरदारपुर / ग्राम डाडूर
विवरण
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में)
असिंचित
सिंचित
कुल
3.164
1.573
1.591
इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना
3.164
1.573
योगः-
1.591
अनुसूचि (2)
इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डाडूर की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील - सरदारपुर
. ग्राम डाडूर
भूमि का कुल रकबा
क्रमांक
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल
कुल
6
7
4
5
9
8 2
3
1
0.080
5.163
0.000
11
5.163
1
बजेसिंह, राधेश्याम पिता रूगनाथसिंह , सुन्दरबाई पति स्व. रूगनाथसिंह जाति दागी निवासी ग्राम मारोल'
0.100 0.100
0.000
0.492
18
0.000 0.492
2
नंदु कंवरलाल पिता बाबू, कस्तूरीबाई पति स्व. बाबू जाति भील निवासी ग्राम मारोल
0.000
0.034
1.254 0.034
1.254 0.000
3
20/3
रामूबाई पति स्व. चतरसिंह, रेखाबाई पिता चतरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर
0.000 0.210
0.210
0.000
1.254
1.254
4
20/4
बनेसिंह पिता मलजी जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर
0.000 0.167
0.597
0.000
0.167
0.597
5
20/5
औंकारसिंह , शंकरसिंह , बनेसिंह पिता गलजी जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6658
0.460 0.460
2.226
2.226
0.000
21
0.000
6
थावरिया, गबुरिया पिता उकडिया जाति पटल्या निवासी ग्राम डाडूर
0.210
0.000 0.210
2.000
0.000
2.000
25/2
टीकाबाई पति यशवंतसिंह व सुभम 7 पिता यशवंतसिंह ना.बा. सर माता टीकाबाई जाति दांगी
0.330
2.748
0.330 0.000
26
2.748
0.000
8
रतन पिता नाथू जाति भील निवासी ग्राम मारोल
0.160
0.160
0.763
0.763
0.000
0.000
27
9
राधेश्याम पिता गब्बा जाति पटल्या निवासी ग्राम डाडूर
0.040
1.228
0.000 0.040
1.228
0.000
10
29/2
धन्ना पिता नरसिंह जाति कुलमी
0.330 0.000 0.330
3.805
3.805
30
0.000
11
0.385
0.000
1.411
0.385 0.000
42
1.411
हेमंतसिंह, जालमसिंह, राधेश्याम पिता रतनसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल
0.355 0.355
1.986
1.986
0.000
12
32/1
सायरबाई पति उदेसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल
0.114 0.114
1.244
1.244 0.000
35
0.000
13
जसपालसिंह पिता उदयसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल
0.050
2.327
0.000
2.327
14
70/2
सोहनसिंह पिता रमेश जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल
2.338 0.005
2.338 0.000
15
70/3
अर्जुनसिंह पिता रमेश जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल
0.000 0.134
74
0.209
0.134
0.000 0.209
16
अम्बाराम, नरसिंह पिता धन्ना, धन्नीबाई पति स्व. धन्ना जाति भील निवासी ग्राम डाडूर
1.573 3.164
8.920 31.045
22.125
1.591
योगः-
प्रकरण क्रमांक- 15836 -अ-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर - दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा, तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है . अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
तहसील - सरदारपुर ग्राम राजपुरा
विवरण
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में )
असिंचित
सिंचित
कुल
6.826
0.540
6.286
इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
6.826
6.286
0.540
योगः- 6659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील - सरदारपुर ग्राम राजपुरा
क्रमांक
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) नाम कृषक का नाम व पिता / पति का
असिंचित
सिंचित असिंचित
सिंचित
कुल
कुल
3
2
1
(5) ( 6)
19/
(4)
(8)
0.000
0.310
0.310
0.500
0.500 0.000
403/15/1
0.220 0.010
0.220 0.000
405/5/2
0.000
0.100
0.100
0.100
0.100 0.000
405/6
हुकमीचंद पिता चंपालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.000
0.040
0.040
0.050
406/2/1
0.170
0.000
0.170
0.000
0.340
0.340
2
403/15/2
धर्मेन्द्र, पिंकी, बालिग , मदन ना.बा. पिता गोपाल ना.बा. सरपरस्त माता भागुबाई व भागुबाई पति स्व. गोपाल जाति सिर्वी निवासी ग्रामराजपुरा
0.105 0.000 0.105
0.000
0.230
0.230
410
3
भूरा पिता काना जाति सिवीं निवासी ग्राम राजपुरा
0.000
0.105
0.105
0.146
0.000
412
0.146
0.011
0.000
0.011
413
0.052
0.052 0.000
4
उदीबाई पति स्व. हिरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.220
0.000
0.220
417
0.408
0.000
0.408
0.000 0.230
0.000
416
0.481 0.230
0.481
5
गोपाल पिता रामा जाति सिवीं निवासी ग्राम राजपुरा
0.162 0.040
0.081 0.081
424/1
6
संतोष पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.090
0.009
0.162
0.081
0.081
0.081
424/2
7
महेश पिता केशा जाति सिवी निवासी ग्राम राजपुरा
0.140
0.000
0.140
0.314
0.314
425
8
खेमालाल पिता पेमा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.100
0.000
455
0.000
0.115 0.100
0.115
9
0.000
0.020
0.020
0.000
0.157
0.157
465/1
रंभाबाई पति स्व. मोहनलाल , राकेश, विजय पिता मोहनलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.430
456
0.000
0.430
1.861
1.861
0.000
चन्द्रशेखर, शकुंतलाबाई, 10. सुशीलाबाई पिता नंदराम जाति भोई निवासी ग्राम राजपुरा
0.090
0.811
0.000 0.811
457/2
11
पंकज पिता चंपालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.731
0.731
0.000 0.560
459
0.000
0.560
460
0.000
0.314
0.314
0.230
0.230
0.000
12
0.000
0.025
0.366
0.025
0.366
मांगुबाई पिता हिरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.000
462/1
0.270
0.000
0.270
0.000
0.283
0.283
461/1
13
रामेश्वर पिता उंकार जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
A 6660
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
461/2 14
उदीबाई पति मन्नालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
15
485/2 लक्ष्मीबाई पति स्व. बाबूलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
16
638/1 धारिया, सीताबाई, कमलाबाई पिता सूरजा व सीताराम पिता रामा, विनोद बालिग जसवंत, पवित्रा ना. बा. पिता मादुसिंह पालनकर्ता माता बालीबाई व बालीबाई पति स्व. मादुसिंह जाति भील निवासी ग्राम राजपुरा
639 17
नारायण पिता हिरा जाति सीवी निवासी ग्राम राजपुरा
640 18
गोविन्दराम, सालगराम पिता कचरालाल जाति महाजन निवासी ग्राम राजपुरा
641 19
भेरूलाल, धन्नालाल , मोहनलाल पिता अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
20
665/3 गीताबाई पति स्व. ओमप्रकाश , जगदीश राकेश पिता राजेश पिता ओमप्रकाश जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा
665/4 21
675/1 रमेशचन्द्र पिता बाबूलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
667/3 22
रामेश्वर पिता अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
23
665/5
+ अन्नपूर्णा पति स्व. महादेव, राजेन्द्र, सुरेन्द्र उर्फ सुरेश पिता महादेव, हि. 25 प्रतिशत गीताबाई पति स्व. ओमप्रकाश, जगदीश, राकेश, राजेश पिता ओमप्रकाश, मनोहर, पुष्पकर पिता बन्दीदिन जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा
24
674/1 कनीराम, मनीराम , मोहन, शिवा, छगन पिता बदिया व मुकेश पिता गोविन्द वं कालीबाई पति स्व. गोविन्द, लीलाबाई पति स्व. वादिया जाति पटलिया निवासी ग्राम इडरिया
25
निर्मलादेवी पति जगदीशचन्द्र जाति जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
26
भागुबाई पति गेंदालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
679 27
28
691/1 सुमनबाई पति स्व. गोपाल जाति राजपुत निवासी ग्राम राजपुरा गंगाबाई पति लाला जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
646 29
मोहन, दत्तक पत्र अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
योग:-
0.284
0.230
0.230
0.000
0.284 0.000
0.000
0.030 0.000 0.030
0.209
0.209
0.466 0.000
0.100
0.466
0.773
0.773 0.240
0.240
0.000
0.000
0.000
0.000
0.282
0.282
0.050 0.050
0.105
0.105
0.105
0.105
0.000
0.270 0.000 0.270
1.716
1.716 0.000
0.000 0.259
1.986 0.000 1.986 0.259
1.850
1.850 0.000
0.150 0.000 0.150
1.881
0.800
0.000 1.881
0.000 0.051 0.051
0.000 0.051 0.051
0.015
0.230 0.000 0.230 0.015 0.000
0.200
676/1 1.129 0.000 1.129 0.200 0.000
0.480 0,000 0.480
676/2 1.672 0.000 1.672
0.150 0.000
0.150
2.801 0.000 2.801
2.038 0.000 2.038 0.390 0.000 0.390
0.878 0.000 0.878 0.010 0.000 0.010
0.540 6.826
23.798 2.356 26.154 6.286 6661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक- 15838-अ- 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मारोल , तहसील सरदारपुर , जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है . प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम - मारोल
क्र.
विवरण
इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना
योगः-
तहसील - सरदारपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में )
सिंचित
असिंचित
कुल
0.175
0.000
0.175
0.175
0.000
0.175
अनुसूची (2)
इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मारोल की प्रभावित भूमि का विवरण । ग्राम - मारोल
क्रमांक
तहसील - सरदरपुर
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा क्रमांक
3
2
1
242 1
दिलीपसिंह, प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल
243 2
भूरूसिंह पिता रामसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल
योग:-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में) असिंचित
असिंचित
सिंचित
सिंचित
कुल
कुल 4
7
5
8
6
0.000
1.275
1.275
0.075
0.075 0.219
0.100 0.000 0.100 0.000 0.219
1.494
0.175
1.494
0.000 0.175 0.000
प्रकरण क्रमांक- 15843-1-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम अमझेरा , तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम - अमझेरा
क्र.
विवरण
इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
योगः-
तहसील - सरदारपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) सिंचित
असिंचित
कुल 14.022
1.159
15.181 14.022
1.159
15.181 6662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
अनुसूची (2)
इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम अमझेरा की प्रभावित भूमि का विवरण/ ग्राम अमझेरा
तहसील - सरदारपुर /
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
क्रमां क
खसरा क्रमांक 1
2
3 1
220 अब्दुल, रजाक पिता अब्दुल मजीद खॉ. जाति मुसलमान निवासी ग्राम अमझेरा
2
221 सुरेन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा
3
223/2 जगदीश पिता गंगाराम जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा
4
223/3 सुमनबाई पति कालू, मांगीलाल पिता कालू ना.बा. सरपरस्त माता सुमनबाई स्वयं जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
5
275 राजेन्द्र प्रसाद दत्तक पुत्र गुलाब प्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा
277 6
285 पेपाबाई पंति स्व. रामसिंह, विरेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपुत निवासी राजेन्द्र मार्ग धार
7
283 पेपाबाई पति रामसिंह जाति राजपुत निवासी धार
279
299 8
300 चन्द्रभानसिंह , हेमंतसिंह पिता स्वरूपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमझेरा
301
307 9
280 वरदीचन्द्र पिता भलजी जाति भील निवासी ग्राम अमझेरा
29/3 10
282 लक्ष्मीबाई पति स्व. मांगीलाल , संतोष, अशोक, सुनिल ना.बा. पिता मांगीलाल सरपरस्त माता स्वयं जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
329 11
350 राजेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह , नारायणसिंह पिता स्वरूपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमझेरा
12
361 प्रभाकर, दिनेश पिता राजाराम, जाति मराठा निवासी ग्राम अमझेरा
13
351/1 गीताबाई पति स्व. सुरजबन, रमेशबन, महेशबन पिता सुरजबन जाति गुसाई निवासी ग्राम राजपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
सिंचित असिंचित
कुल सिंचित असिंचित
कुल 4
9 (5) (6) (7) (8)
0.899 0.000 0.899 0.722
0.722 0.387 0.000 0.387 0.095 0.000 0.095 1.045 0.000 1.045 0.595
0.000 0.595 0.898 0.000
0.898
0.250
0.000 0.250 1.933
0.000
1.933 0.637
0.000 0.637 1.285 0.000
1.285
0.669
0.000 0.669 1.484
0.000
1.484 0.595 0.000 0.595 0.606
0.000 0.606 0.436 0.000
0.436 1.871
0.000
1.871
0.375 0.000 0.375 0.000
2.592
2.592 1.015 0.000 1.015 0.188 0.000
0.188 0.012 0.000 0.012 2.518 0.000
2.518 0.308 0.000 0.308 1.672
0.000
1.672 0.510 0.000 0.510 0.073
0.000
0.073
0.000 0.015 0.015 0.696
0.260
0.000
0.696
0.000
0.260 2.810
0.000
2.810 0.995 0.000 0,995 1.254 0.000
1.254 0.777
0.000 0.777 4.577
4.577 0.000
1.361
0.000
1.361 1.829
0.380
0.000 1.829
0.000 0.380 3.094 0.000 3.094 0.650 0.000 0.650 6663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
0.800 0.000 0.800 0.145
0.000 0.145
351/2/1
14
दिनेश पिता लालबन जाति गुसाई 'निवासी ग्राम राजपुरा
0.501
0.000 0.501
352/1
0.150
0.000 0.150
0.193
0.000 0.193 0.105
0.000 0.105
351/2/2
15
संजयबन पिता लालबन जाति गुसाई निवासी ग्राम राजपुरा
0.387 0.000 0.387
352/2
0.092 0.000
0.092 16
1.045
223/1
0.000
1.045 0.030
प्रहलाद पिता गंगाराम जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा
17
109
2.769 0.000 2.769 0.020
नारायण पिता कालू जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
18
1.836
204/1/3
0.000
1.836 0.371
0.000 0.371 खालिद हुसैन पिता असफाक हुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम अमझेरा
19
गोराबाई पति नारायण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
203
0.000
1.745
1.745 0.165 0.000
0.165
1.165 0.000
1.165 0.005
204/1/1
20
गोराबाई पति नारायण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
0.506 0.000
204/1/2
0.506 0.267 0.000 0.267
114
0.627 0.000 0.627 0.095 0.000 0.095 21
देवानन्द पिता रामचंद्र जाति नाई निवासी ग्राम अमझेरा
115
0.000
1.609
1.609
0.410 0.000 0.410 22
69
1.473
0.000 1.473 0.305 0.000 0.305 छोटीबाई पति स्व. चंपालाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
70
0.366 0.000 0.366 0.075 0.000 0.075 23
परमानंद पिता लक्ष्मण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
71/1 1.430 0.000
0.000
1.430 0.015
0.015 24
26
3.136 0.000 3.136 0.445 0.000 0.445 कृष्णकुमार पिता रामेश्वर जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा
25
0.314 0.000
27/3ख/1
0.314
0.010
कमलाबाई पति ओमप्रकाश जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
26
0.267 0.000
29/2/3
0.267 0.065 0.000 0.065 रामेश्वर पिता मोतीलाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
27
0.163 0.000 0.163
29/2/2
0.035 0.000 0.035 इन्दरसिंह पिता मोतीलाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
28
0.696
0.000
29/1/1
0.696
0.145
0.000
0.145 जुगलकिशोर पिता अम्बाराम जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा
29
1.986 0.000
1.986
30/3
0.095 0.000 0.095 भूरीबाई पति स्व. हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम अमझेरा
30
31/2/1
1.245
0.000
0.000
0.190
1.245
0.190 लक्ष्मीबाई पति जगदीश , संतोष, रमेश पिता जगदीश जाति गवली निवासी ग्राम
31
0.000 0.957 0.957
31/2/2
0.000 0.250 0.250 ब्रदीलाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम
0.000
10/1
0.864 0.864 0.000 0.524 0.524 32
गोपाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम
0.956
0.000
0.956 0.000
31/2/3
0.180 0.180 33
1.392
1.392
0.000
31/2/5
0.200
तुलसीराम पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम
34
1.820 0.000 1.820
31/2/4
0.135 0.000 0.135 चुन्नीलाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम
योग:-
59.109
14.022
2.850 61.959
1.159 15.181
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन्शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6664
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 18 दिसम्बर 2017 क्र. 243-82-16-17-16149
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
:
(1 ) परियोजना का नाम
बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन - तेंदूखेड़ा - रहली मार्ग का उन्नयन कार्य
(2). भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
: रहली
2. तहसील
बरखेरा जगन
3. ग्राम
33
4. पट.ह.नं.-
0.030 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
प्रकार भूमि का
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टे. में)
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण 1
2
4
6
8
3
5
7
निरंक
0.020 असिंचित
142 0.050
1 चन्द्रकांत पिता हल्के नेमा साकिन रहली भूमिस्वामी
2
असिंचित निरंक
0.010
भूमिस्वामी
143 0.010
हीराबाई पुत्री हरगोविन्द, काशीबाई वेवा हरगोविन्द लोधी साकिन कासल पिपरिया
0.060
असिंचित निरंक योगः-
0.030
02 किता
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/01/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
क्र. 25- अ-82-16-17-16148
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
:
योजनांतर्गत (1) परियोजना का नाम
बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) पाटन - तेंदूखेड़ा - रहली मार्ग का उन्नयन कार्य
(2) भूमि का विवरण
सागर
1.जिला
2. तहसील
रहली
3.ग्राम
गोपालपुरा
33
4. पट.ह.नं.-
: 0.470 है .
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र.
अमिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टे. में)
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
अर्जित भूमिपर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
4
1
2
3
7
0.010 असिंचित
8 निरंक
1
0.040
भूमिस्वामी 4/1
राजबाई पुत्री झल्ले, कपूरीबाई वेवा झल्ले लोधी साकिन कासल पिपरिया
5/1 0.380
भूमिस्वाभी
0.080
2 श्री परसू पिता मोहनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली
निरंक निरंक निरंक
असिंचित असिंचित असिंचित
3
5/2 7/1
0.470 0.020
भूमिस्वामी
0.020
श्री विनोद कुमार पिता रतनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली
4
असिंचित निरंक
0.270
भूमिस्वामी 7/2
श्री विनोद कुमार , दिलीप कुमार पिता
0.230
रतनलाल साकिन देह
5
भूमिस्वामी
1.040
0.020
श्री राजेश कुमार पिता भगवानदास साकिन देह
भूमिस्वामी
9/2 9/7 9/6
6 हिम्मत पिता राजाराम निवासी बांसाकला
0.080 0.200 0.020
सिंचित सिंचित असिंचित
निरंक निरंक निरंक
सिंचित
9/4 0.250
भूमिस्वामी
7. श्री घरमदास पिता राजाराम निवासी ग्राम अंसाकलां
0.040
एक पक्का शौचालय एवं एक बोर
असिंचित
0.200
8
भूमिस्वामी 9/5
श्री रतन पिता राजाराम निवासी बांसाकलां
0.050
एक पक्का शौचालय
0.470
योगः-
10 2.950
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/01/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6666
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
[भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 9 नवम्बर 2017
पत्र क्र. 624 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि , अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि, ग्राम बोदा, राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द , तहसील हुजूर, रीवा शहर में बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- हुजूर
( ग) नगर/ग्राम- बोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
नंबर (1) 688
0.053 कुल योग 0.053
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा शहर में बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. सेतु, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीती मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 22 नवम्बर 2017
क्र. 171 - ए-भू- अर्जन-38- ( अ-82 ) 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख ) तहसील-बिछिया
(ग) ग्राम- भानपुर, प.ह.नं. 42
(घ) क्षेत्रफल-48.772 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में)
बंड लाइन ( बांध )
(1)
(2)
496/1
0.10
497
0.36
495
0.36
487
0.50
537
0.22
542/1
0.52
617/1
0.16
542/2
0.56
619
0.60
2.71
618
625
0.30
626
0.08
637/1
0.36
638
0.60
648/1
0.60
648/2
0.60
648/3
1.04
649/1
0.48
649/2
0.36
535
0.52
546
0.042
योग 11.45 6667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
(1)
(2)
स्पिल एवं एप्रोज चेनल
0.15 647/1
647/2
0.40
0.30 650
0.85
योग
डूब क्षेत्र
1.45 618/2
0.66 617/1
617/2
0.82 539/3
0.19
1.04 542/2
0.20 539/2
532/1
0.78
0.46 533/1
534
1.50 535/2
0.33 536/1
0.52
0.14 538/1
0.20 539/2
538/2
0.14 539/3
0.19
1.62 546/2
0.95 547
1.02 543
0.40 544/1
0.88 544/2
0.18 545/1
0.15 545/2
0.45 545/3
0.15 557/1
0.40 539/1
610/1
1.15
0.45 611/1
611/2
0.46 613
0.57
0.76 614
0.42 607/2
1.62 626/2
2.55 627
637
0.65
0.71 639/1
0.40 639/2
608
0.55 642
0.10 (1)
(2)
641/1
1.82
0.21
643
1.03
640/1
640/2
0.80
640/3
0.80
647/2
0.58
0.12
649/1
649/2
0.66
योग 31.23
बांयी तट नहर
635/1
0.15
635/2
0.16
0.08
634/1
634/2
0.08
0.02
631/1
0.02
631/2
631/3
0.02
631/4
0.02
629
0.06
476/1
0.024
476/2
0.024
476/3
0.024
0.024
476/4
478/1
0.03
478/2
0.03
380
0.285
378
0.195
374
0.165
375/1
0.150
375/2
0.150
352
0.009
353
0.450
334/1
0.009
0.009
334/2
333/1
0.180
327
0.204
योग 2.572
दांयी तट नहर
487
0.15
488
0.10
489
0.12
490
0.19
196
0.08
0.19
193 6668
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(2)
(1)
0.12
190
0.23
187
0.16
181
0.13
162
163
0.15
0.08
164
0.19
168/2
32/2
0.13
32/1
0.13
0.04
10/1
0.07
11
8/1
0.03
0.04
8/2
0.03
8/3
0.06
493/1
0.60
493/2
493/3
0.07
[ भाग 1
(2)
(1)
0.04
166/1
0.04
166/2
0.04
166/3
योग .. 2.67
महायोग . 48.772
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भानपुर जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mandla.nic.in संभाग पर देखी जा सकती है .
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 25 नवम्बर 2017
पत्र क्र. 640 - भू- अर्जन-2017 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/ शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
( 1 ) भूमि का विवरण-
जिला-सीधी
(क)
तहसील- गोपदबनास
(ख)
(ग) ग्राम का नाम- देवराड़ाड़
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 1.701 हेक्टेयर .
(घ)
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हे. में. ) (3) (1)
(2)
291
1
0.193
0.017 2
292
0.038
293
3
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग
सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ) .
महान मुख्य नहर/ शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.
भाग 1 ]
6669 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(1)
(2)
4
301
302
5
321
6
322
7
323
8
324
9
10
325
330
11
12
331
355
13
356
14
357
15
358
16
17
359
361
18
362
19
383
20
21
385
22
389
23
390
24
391
392
25
26
393
27
394
28
395
29
412
योग ..
(3)
(5)
(4)
0.062
0.011
0.065
0.114
0.039
0.033
0.019
0.024
0.048
0.020
0.092
0.045
0.111
0.010
0.119
0.123
0.045
0.002
0.002
0.029
0.109
0.036
0.041
0.016
0.018
0.220
1.701
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है.
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4 ) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
( 5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 643 - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन [भाग 1 6670
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
जिला-सीधी
(क)
तहसील- गोपदबनास
(ख)
(ग) ग्राम का नाम- हडबड़ो
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 1.856 हेक्टेयर.
(घ)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
125
0.016
1
130
2
0.010
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी ( म. प्र. ) .
महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.
0.118
131
3
134
0.063
4
0.016
190
5
192
0.110
6
194
7
0.038
0.062
195
8
236
0.247
9
237
10
0.148
0.150
239
11
0.022
241
12
0.014
305
13
310
0.088
14
0.046
15
311
312
0.033
16
0.004
313
17
315
0.023
18
0.060
316
19
0.047
345
20
0.219
346
21
0.108
347
22
0.042
351
23
352
24
0.034
0.040
353
25
354
0.063
26
355
0.036
27
1.856
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है .
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
6671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
पत्र क्र. 644- भू- अर्जन -2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
जिला-सीधी
(क)
तहसील- गोपदबनास
(ख)
ग्राम का नाम- बेन्दुआ
(ग)
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.239 हेक्टेयर.
(घ)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
(5)
प्राधिकृत अधिकारी (4)
(2)
(3)
(1)
0.082
14
1
16
0.056
2
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ) . महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.
0.050
3
18
0.031
30
4
0.237
5
32
0.002
6
33
0.006
7
34
35
0.008
8
0.046
35/488
9
0.038
44
10
0.012
11
45
46
0.101
12
0.021
48
13
0.018
64
14
0.011
15
65
0.01
66
16
0.023
17
67
0.009
18
68
0.127
19
82
83
0.075
20
0.040
113
21
0.040
114
22
116
0.084
23
117
0.014
24
0.048
25
118
119
0.02
26
0.018
27
121
0.012
122
28
योग .. 1.239 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6672
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , गोपदबनास में देखा जा सकता है .
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 646 - भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/ शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
जिला-सीधी
(क)
तहसील-गोपदबनास
(ख)
ग्राम का नाम- उपनी
(ग)
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.525 हेक्टेयर.
(घ)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(3)
(1)
(2) 20
0.008
1
0.300
21
2
(4) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .
महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.
53
0.107
3
0.081
54
4
0.035
55
5
56
0.022
6
0.034
76
7
0.082
77
8
0.078
82
9
0.074
84
10
0.005
86
11
0.051
12
111
0.055
112
13
0.005
113
14
179
0.148
15
0.105
180
16
0.006
186
17
0.051
187
18
0.053
188
19
0.060
197
20
0.024
198
21 6673 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
(2)
(1)
205
22
338
23
383
24
25
384
385
26
27
386
392
28
29
395
30
400
401
31
32
402
427
33
34
428
429
35
36
430
437
37
438
38
39
441
40
442
457
41
42
458
460
43
461
44
462
45
46
463
47
499
500
48
501
49
521
50
51
522
52
523
700
53
703
54
55
705
722
56
57
723
58
729
योग ..
(3)
(4)
(5) 0.639
0.026
0.011
0.072
0.065
0.081
0.065
0.079
0.075
0.062
0.050
0.027
0.029
0.100
0.005
0.063
0.111
0.070
0.016
0.014
0.080
0.013
0.017
0.011
0.004
0.264
0.180
0.023
0.092
0.092
0.018
0.102
0.100
0.116
0.152
0.087
0.130
4.525
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है .
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .
(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
6674
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
पत्र क्र. 648- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस. संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
जिला-सीधी
(क)
तहसील- गोपद बनास
(ख)
ग्राम का नाम-कोठार
(ग)
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.122 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(2)
(4)
(5) (1)
1
192
0.169
2
0.029
193
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी ( म. प्र. ) .
महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.
3
194
0.030
0.040
4
195
0.109
239
5
240
6
0.091
7
271
0.141
8
0.078
274
275
0.028
9
10
0.024
281
0.098
11
283
12
285
0.066
286
0.091
13
14
287
0.011
15
288
0.029
16
0.026
289
0.065
17
626
627
0.069
18
19
628
0.038
20
0.030
629
21
631
0.135
22
632
0.003
0.008
23
634
0.083
636
24
0.169
25
638
26
0.199
691
0.088
27
698
28
700
0.063
0.050
29
701 6675 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
(1)
(2)
30
734
754
31
32
755
33
756
34
757
35
758
36
762
37
763
38
766
39
774
775
40
776
41
42
777
43
778
782
44
787
45
46
792
47
793
48
794
49
796
50
196/1 51
196/2 52
196/3 53
786/1 54
786/2
246
55
56
247/1 57
248
58
251
252
59
253
60
61
257
योग
(4)
(5) (3)
0.040
0.116
0.001
0.040
0.001
0.133
0.101
0.024
0.006
0.049
0.035
0.002
0.118
0.003
0.056
0.194
0.106
0.067
0.097
0.066
0.107
0.093
0.091
0.100
0.007
0.007
0.206
0.007
0.030
0.138
0.014
0.007
4.122
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है .
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 650 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1 6676
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
जिला-सीधी
(क)
तहसील - गोपद बनास
(ख)
(ग) ग्राम का नाम-खजुरी
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 0.410 हेक्टेयर.
(घ)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
0.065
42
1
43
0.011
2
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ) .
महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.
0.009
44
3
0.007
4
46
47
0.012
5
0.037
59
6
0.019
61
7
0.011
62
8
76
0.013
9
77
0.029
10
0.015
78
11
0.021
79
12
0.007
80
13
0.019
81
14
0.07
82
15
0.009
148
16
0.008
149
17
0.048
890
18
0.410
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .
(5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6677
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 27 नवम्बर 2017
क्र. 584- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम - बरदाडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.359 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1
0.648
0.108
2/1
0.016
2/2
0.045
3
0.025
4/1
4/2
0.025
0.025
4/3
0.025
4/4
0.057
5
0.061
6
0.073
7
0.085
8
0.040
9
0.297
10/1
10/2
0.284
0.008
11/1/ब
0.024
11/1 /स
0.345
12/1 /ब
0.769
12/1 /स
0.020
13/1 /ब
0.024
13/1 /स
0.265
14/1 /ब
0.276
14/1 /स
0.008
15/1 /ब
0.024
15/1/स
0.020
17/479
0.012
18/2
(2)
(1)
19
0.024
20/1
0.065
0.036
21
0.024
23/481
0.016
25/2/2
0.077
0.129
25/2/3
0.040
29/1 /ख
0.134
29/1/1
0.053
30/1 /ब
0.152
30/ 1/स
निजी खाता भूमि योग 4.359
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 27 नवम्बर 2017
क्र. 8403- भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम रैपुरा, प.ह.नं.-44 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
235/2
0.12 योग .. 0.12 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6678
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8404- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन केलिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
तहसील - धनौरा (ख )
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- आमानाला, प.ह.नं.-32 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.60 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.06
348/1
0.15
319/1
0.12
378
0.10
328
377
0.17
0.08
343/5
0.15
343/2
0.11
340
0.16
374
375
0.03
0.33
376
0.06
336/1
0.06
339/4
0.02
354
योग . 1.60
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8405- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- धनौरा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-बाम्हनवाड़ा, प.ह.नं.-39 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.03
94/3
101
0.03
108
0.03
0.03
111
योग . 0.12
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है .
6679
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8406 - भू- अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- धनौरा
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम बोरिया, प.ह.नं.-39 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.06 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
226/4
(2) 0.06 योग . 0.06
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 9400- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
तहसील- सिवनी
(ख)
(ग ) (घ) नगर/ग्राम- ग्राम-बरेलीपार माल ब.नं.- प.ह.नं.-81 अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.17 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.01
97/1
0.01
98/1
0.01
99/1
0.01
100/1
171
0.07
0.02
101/1
0.01
102/1
0.05
105/1
230/2
0.06
0.04
105/2
0.05
230/3
0.08
114/1
0.11
115
0.23
146
0.05
145
142
0.18
0.27
140/1
0.31
174/2
0.42
174/1
0.02
173/4
173/2
0.02
0.02
173/1
0.02
173/3
172
0.10
170
0.06
0.35
162
0.05
160
0.14
161
0.03
160/292
0.03
230/293
230/1
0.16
0.14
231 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
6680
(2)
(1)
234
0.03
236/2
0.01
योग . 3.17
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जासकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 8401 - भू. अ.- 2017 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस रेल्वे परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बरेलीपार रैयत, ब.नं 401.- प.ह.नं.- 80
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.81 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
176/1
186
187/1
187/2
(2) 0.25 0.20 0.60 0.19 0.42
188
189
0.15 योग . 1.81
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिंदवाड़ा नैनपुर मंड़ला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 8402 - भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस रेल्वे परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम भोमा , ब.नं. - 460, प.ह.नं.- 75 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.77 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.09
25
0.05
27/2
0.26
28
0.03
29/2
29/1
0.34 योग. 0.77
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
6681
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
सिवनी, दिनांक 28 नवम्बर 2017
क्र. 2003- जि.भू.अ. -2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पंद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि का रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी
(ग ) ग्राम- खैरा, प.ह.नं. - 07 लगभग क्षेत्रफल 0.15 हे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.03
132
134/1
0.03
0.03
134/2
136
0.02
133
0.01
135
147
0.02 0.01
योग 0.15
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है कहानी से पलारी मार्ग सागर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 2004-जि.भू.अ. -2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि का रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- केवलारी
(ग) ग्राम- मैरा, प.ह.नं.-07 लगभग क्षेत्रफल 0.03 हे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.02
67/1
0.01
61/2
योग . 0.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है कहानी से पलारी मार्ग सागर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चन्द्र डाड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 नवम्बर 2017
पत्र क्र. 1923 - प्रका. - भू-अर्जन- 2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम- हिनौती
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 7.626 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.064
1133
1134
0.089
1.400
1140 6682
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(2)
(1)
0.125
1141
1142
0.108
1.080
1144
0.585
1145
0.032
1146
1147
0.482
0.097
1148
0.098
1149
0.296
1150
1151
0.194
1152
0.085
0.840
1153
0.144
1197
0.278
1198
0.340
1199
1200
0.614
0.125
1161
0.024
993
0.117
994
992
0.093
0.069
879/1
25/2/1
0.166
0.020
914/1 /क
0.061
914/2
7.626
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 27 नवम्बर 2017
प्र. क्र. 08- अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- डबरा
(ग) ग्राम- घौंघा
(घ) क्षेत्रफल-1.340 हेक्टेयर.
बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घोंघा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची
रिमार्क स. क्र.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टे. )
(3)
(4) (2)
(1)
0.050
59
1
2
0.020
178
0.030
3
60
4
0.040
61
62
0.010
5
0.050
6
64
65
0.030
7
0.040
66
8
0.010
9
67
0.010
10
68
0.010
11
69
0.020
70
12
0.050
72
13
0.025
101/1
14
0.025
15
101/2
0.040
120/1
16
0.040
120/2
17
0.040
144
18
0.020
142
19
20
143
0.030
0.030
146
21
0.110
340
22
0.030
150
23
0.030
151
24
0.010
25
172
0.060
26
391
0.100
394
27
0.030
358
28
0.020
152
29
0.030
174
30
0.050
175
31 6683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
(4) (1)
(2)
(3)
0.060
202
32
0.040
203
33
0.050
204
34
0.050
205
35
0.040
351
36
0.010
37
388/1
1.340
योग .
(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन पेहड/हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- डबरा
(ग) ग्राम- बांसी
(घ) क्षेत्रफल-0.960 हेक्टेयर .
प.ह.नं.-07
ग्राम- बांसी तहसील डबरा , जिला ग्वालियर बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बांसी के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची
रिमार्क स. क्र.
कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में )
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(4) (1)
0.030
1
3मिन-1
0.030
2
3 मिन-2
0.040
3
4/1
0.040
4/2
4
5
0.080
5
0.060
6
39
7
40
0.080
9
0.050
8
(4) (2)
(1)
(3)
9
10
0.200
0.040
12/1
10
12/2
0.030
11
0.080
12
14मिन-1
13
0.200
44
0.960
कुल योग ...
(2 ) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:-ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 10- अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- डबरा
(ग) ग्राम- लदेरा
(घ) क्षेत्रफल-0.960 हेक्टेयर .
बिलौआ- घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लधेरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची
रिमार्क स. क्र.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) (1)
0.020
1
443
2
447
0.010
0.010
3
461
0.120
4
462
0.010
5
463
0.040
6
464
0.020
467
7
0.020
8
458
9
0.010
459
0.010
10
468/1
0.020
11
468/2 6684
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
(3)
(4) (1)
(2)
0.010
12
944
0.010
950
13
0.020
14
951
0.020
15
952
0.010
16
953
0.040
17
954
0.020
958
18
0.100
19
961
0.040
465
20
0.100
21
466
0.040
22
470
0.020
23
472
0.020
24
471
0.030
25
476
0.030
26
477
0.010
27
977/1
0.010
977/2
28
0.010
29
977/3
0.010
30
977/4
0.010
31
977/5
0.030
32
982/1
0.030
982/2
33
0.030
34
982/4
0.020
35
979
35 0.960
कुल योग ..
(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:-ग्वालियर, झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन पेहड/हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- डबरा
(ग) ग्राम-लखनपुरा
(घ) क्षेत्रफल-0.350 हेक्टेयर .
बिलौआ- घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लखनपुरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची
रिमार्क स. क्र.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हैक्टे. )
(4)
(3)
(1)
(2)
0.010
1
288
2
0.030
280
0.020
3
290
0.010
4
298/1
0.010
5
298/2
298/3
0.010
6
0.010
7
301
302
0.010
8
0.010
303
9
0.010
10
304
0.040
11
306
0.020
12
319
320
0.020
13
0.020
14
321
0.010
15
325
16
0.010
326/1
0.010
17
326/2
18
0.010
395
471
0.030
19
20
0.010
474
21
0.020
475
0.020
22
504
0.350
कुल योग
(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:-ग्वालियर, झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017
प्रका.5 - अ- 82-2016-17 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र.30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख) तहसील- बड़ामलहरा
(ग) ग्राम- बडेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-14.292 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.737 1
3
0.550 4शा.नं.7.क्षे.1.98
2
0.943 3 6
0.783 4
8
0.243 5
12/3
19/1
1.153 6
0.878 7 19/2
(2)
(3) (1)
1.190 20/1/1
8
0.446 20/1/2
9
0.506 10 22 शा.नं.23क्षे .5.25
82/1/2
0.910 11
0.682 12 82/1/3
0.085 13
84
14
86
0.557
0.650 15 87 शा.नं.88क्षे .3.24
0.200 16
94/1
94/2
0.364 17
18
0.110 95/1
0.204 19
101
103
0.338 20
107
0.174 21
0.248 22 130/1
23
1.100 130/2 शा.नं.131.2.52
24
0.224 132
0.903 25 133.शा.नं. 134-0.33,135-1.64
136
0.090 26
27
0.024 288/5
योग 14.292 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बान सुजारा बांध परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.