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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 22 December 2017

Type
Ordinary
Gazette no.
51
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2017-12-22.51.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 - पौष 1 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्र. ई- 5-462 - आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-560 - आयएएस - लीव -5- एक.- ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 12 से 18 दिसम्बर 2017 कुल सात दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 12 से 15 दिसम्बर 2017 तक की अवधि का उपभोग एक्स इंडिया अवकाश के रूप में करने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2017.

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शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-573 - आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एप्को तथा आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-607 - आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी . गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-630- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री नीरज मंडलोई, आयएएस . , विकअ- सह - आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे , सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगमी आदेश तक विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीरज मंडलोई द्वारा विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक , राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस . , तत्कालीन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह-संचालक, संस्थागत वित्त ( वर्तमान में सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर 2017 से 31 मार्च 2018 तक, एक सौ अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया भाग 1 ]

था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 16 मार्च 2018 तक नवासी दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-821- आयएएस- लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-826- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को दिनांक 1 से 19 जनवरी 2018 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 एवं 20 , 21 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी . व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई - 5-890 - आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक ग्यारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(2 ) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, सिंगरौली का प्रभार श्री प्रियंक मिश्रा , भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-916 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान , आयएएस, अपर कलेक्टर जिला इन्दौर को दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 दिसम्बर 2017 एवं 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर कलेक्टर जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

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क्र. ई - 5-960- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री हर्ष दीक्षित, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर को दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 9 , 10 एवं 16 , 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हर्ष दीक्षित को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री हर्ष दीक्षित को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हर्ष दीक्षित , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1050- आयएएस- लीव-5 -एक.-( 1 ) श्री आर. पी. एस.

जादौन , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 19 से 23 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 , 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. एस . जादौन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. पी. एस. जादौन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी . एस . जादौन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-1053 - आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) सुश्री शैलबाला मार्टिन , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , एमपी इन्टरस्टेट ट्रॉसपोर्ट एथौरिटी एवं उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को दिनांक 20 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, चौदह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शैलबाला मार्टिन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , एमपी इन्टरस्टेट ट्रॉसपोर्ट एथौरिटी एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री शैलबाला मार्टिन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शैलबाला मार्टिन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्र. ई- 5-475 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री रजनीश वैश , आयएएस. , उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा, बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि. विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को दिनांक 30 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2017 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-570- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक पन्द्रह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय , भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. ई - 1-408-2017-5- एक. श्री बी. एम. शर्मा , भाप्रसे (2001 ) कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे ( 1997 ) , कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-877 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री अमित तोमर, आयएएस . , कलेक्टर , जिला डिण्डोरी को दिनांक 4 से 15 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02 , 03 एवं 16, 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) श्री अमित तोमर, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मण्डला को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डोरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अमित तोमर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डोरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे. , उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्र. ई- 5-1026- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , संभागीय सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , इन्दौर को दिनांक 11 से 30 दिसम्बर 2017 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई - 5-1049- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमर पाल सिंह , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 28 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर पाल सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अमर पाल सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर पाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-1065 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री दिनेश श्रीवास्तव , आयएएस . , अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 नवम्बर 2017 एवं 02 , 03 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2017

क्र. ई.-- 5-687 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल एवं सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

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(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-757 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अरूण कोचर, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री अरूण कोचर, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. के अग्रवाल, आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना एवं सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(4) श्री अरूण कोचर, भाप्रसे द्वारा आबकारी आयुक्त, ग्वालियर एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम . के. अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-800- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे, आयएएस. , प्रबंध संचालक , खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश को दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्रीमती मधु खरे, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती (डॉ. ) मधु खरे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती मधु खरे, भाप्रसे द्वारा प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-838- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएएस. , सचिव , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राज्य आनंद संस्थान को दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16,17 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री मनोहर लाल दुबे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

6413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(4) श्री मनोहर लाल दुबे द्वारा सचिव , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव शेखर शुक्ला, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-900- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा , आयएएस. , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. ई - 1-410-2017-5- एक. श्री बी. विजय दत्ता , भाप्रसे (2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग तथा महाप्रबंधक ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्र. ई - 1-423-2017-5- एक. श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे ( 2007 ) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे ( 2007 ) द्वारा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

(3 ) उपरोक्त पद -1 के अनुक्रम में श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव, भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा आयुक्त - सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार ) , केवल आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्र. ई- 5-480- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस . , प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 26 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-523- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रमुख सचिव, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को दिनांक 11 से 23 दिसम्बर 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 9, 10 एवं 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , आयुष विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

6414

(4 ) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह - संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-685- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-764- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस. , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

( 2 ) श्री विवेक पोरवाल , भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विकास नरवाल, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक पोरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, खाद्य, नागरिक

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विकास नरवाल , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई -5-974- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आदित्य सिंह , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , जिला टीकमगढ़ को दिनांक 4 से 15 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा , जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-1048 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे. , उपसचिव , " कार्मिक " सामान्य प्रशासन विभाग तथा नोडल अधिकारी , आनंद विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 3 जनवरी 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, " कार्मिक " सामान्य प्रशासन विभाग तथा नोडल अधिकारी , आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

6415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 5-1-2017- एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अवकाश अवधि कुल दिन

अवकाश का अभियुक्ति प्रकार

(4)

(2) (3)

(1)

05 पूर्ण वेतन

तथा भत्तों

सहित अवकाश .

दिनांक 8-12-2017 से दिनांक 12-12-2017 तक.

क्र . एफ 5-07-2013 - एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री अशोक जोशी , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अवकाश का

अवकाश अवधि

अभियुक्ति

प्रकार

कुल दिन

(1)

(2) (3)

11 पूर्ण वेतन तथा भत्तों

दिनांक 12 से 20 अक्टूबर 2017 तक , नौ दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री एन. एस. परमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन . एस. परमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्र. ई - 5-1047 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री हरेन्द्र नारायण, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 20 नवम्बर 2017 से 1 दिसम्बर 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री हरेन्द्र नारायण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरेन्द्र नारायण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4)

अवकाश के

पूर्व में दिनांक

11 एवं 12

दिनांक 13-11-2017 से दिनांक 23-11-2017 तक.

सहित अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव " कार्मिक".

नवम्बर 2017

के सार्वजनिक

अवकाश का

लाभ उठाने की

अनुमतिसहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2017

क्र. ई. - 5-945- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एन . एस. परमार , आयएएस . , तत्कालीन अपर आयुक्त ( राजस्व ) , भोपाल संभाग , भोपाल ( वर्तमान में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्र. ई. - 5-683 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2017 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 9 से 30 अक्टूबर 2017 तक, बाईस दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

6416

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 40-2003- ब-2- दो. श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 6 से 15 दिसम्बर 2017 तक , दस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 16-17 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री के. सी. जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 168-89- ब- 2 - दो. राज्य शासन, श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अअवि ) , पुलिस मुख्यालय को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 7 जनवरी 2018 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( अअवि ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अअवि ) , पुलिस मुख्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1 ( ए ) 11-2000- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा को परिवार सहित शिरडी ( महाराष्ट्र ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 1 से 6 जनवरी 2018 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री अंशुमन यादव

पत्नी

2. श्रीमती किरण यादव

पुत्री

3. कु. अपेक्षा

पुत्री

4. कु. संतुष्टि

(2) श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एन . पी. वरकड़े, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमन यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक , रीवा जोन रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री अंशुमन यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि कि श्री अंशुमन यादव , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भाग 1 ]

क्र. एफ 1 ( ए) 62-2012 - ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर को परिवार सहित अंडमान- निकोबार ( पोर्ट ब्लेयर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है : -

स्वयं 1. श्री राकेश कुमार जैन

पत्नि 2. श्रीमती रजनी जैन

पुत्री 3. कु. रोली

पुत्र

4. सूर्यन

(2 ) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार जैन , भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री राकेश कुमार जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेन्ज सागर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार जैन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार जैन , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 75-2008 - ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री संजय कुमार, भापुसे, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल , ग्वालियर रेंज को परिवार सहित हैवलोक, अंडमान- निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक कुल 12 बारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री संजय कुमार

पत्नि

2. श्रीमती नबीना

6417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(2 ) श्री संजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्रीमती हिमानी खन्ना, भापुसे , सेनानी 2री वाहिनी विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संजय कुमार, भापुसे , प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल , ग्वालियर रेंज के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 169-97-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( कानून व्यवस्था ) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 11 से 30 दिसम्बर 2017 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9-10 एवं 31 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री मनोज शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री योगेश चौधरी , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो इन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 196-1991- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल को परिवार सहित अंडमान एवं निकोबार [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6418

जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से दिनांक 23 दिसम्बर 2017 तक छह दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह स्वयं

पुत्री

2. अदिति सिंह

3. जनमेजय

पुत्र

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 55-2015 - ब- 2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्री अभिषेक तिवारी , भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, शहर , जिला ग्वालियर को परिवार सहित सिक्किम जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2017 तक कुल छह दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्ति अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री अभिषेक तिवारी स्वयं

पत्नि 2. श्रीमती गीतिका तिवारी

3. अनादि तिवारी

पुत्र

4. अनंत तिवारी

पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक तिवारी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक तिवारी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 86-2013- ब-2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद को परिवार सहित अंडमान- निकोबार द्वीप जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 नवम्बर 2017 व 2-3- दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री मनीष कपूरिया स्वयं

2. श्रीमती नवनीता कपूरिया पत्नि

पुत्री

3. कु. अनुश्री

पुत्री

4. कु. अनन्या

(2 ) श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अवधेश प्रताप सिंह, रापुसे. अति. पुलिस अधीक्षक, जिला होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 116-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय भोपाल, को दिनांक 13 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2017 तक इकतालीस दिवस अर्जित अवकाश अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2) श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम . एस . सिकरवार, भापुसे , प्रभारी पुलिस उप मरानिरीक्षक, ( अजाक ) पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (शिकायत ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

6419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(4) श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 176-97-ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2017 को निरस्त करते हुए श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश, को दिनांक 27 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश , के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वैंकटेश्वर राव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी . वैंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 199-91- ब- 2- दो. - राज्य शासन श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 22 दिसम्बर 2017 से दिनांक 4 जनवरी 2018 तक कुल तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे का चालू कार्य श्री सीताराम सत्या, पुलिस अधीक्षक , मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1 ( ए) 82-2013- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुशवाह, भापुसे , सेनानी 15 वीं वाहिनी विसबल इंदौर को परिवार सहित कोच्ची ( केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 30 दिसम्बर 2017 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं 1. श्री अनिल कुशवाह

पत्नि 2. श्रीमती ममता सिंह

पुत्र

3. क्षितिज

पुत्री

4. कु. संजना

(2 ) श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मनीष अग्रवाल, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी 15 वीं वाहिनी विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुशवाह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुशवाह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 123-2016- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को परिवार सहित ( केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 11 से 22 दिसम्बर 2017 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश 6420

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री महेशचन्द्र जैन

पत्नि 2. श्रीमती उषा जैन

3. निहित जैन

पुत्र

4. सहित जैन पुत्र

( 2 ) श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक झाबुआ की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती रचना भदौरिया , रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, झाबुआ के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेशचन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 157-1995- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु. , भोपाल को परिवार सहित अलीगढ़ उत्तरप्रदेश जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2017 तक छह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक16- 17 दिसम्बर 2017 एवं 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं 1 . श्री संजीव शमी

पत्नि 2. श्रीमती रश्मि अरूण शमी

3. सम्यक शमी

पुत्र

पुत्री

4. कु. वृष्टि शमी

(2 ) श्री संजीव शमी , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ए. टी. एस. विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव शमी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2017

फा. क्र. 5264-2017- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री विजय मालवीय , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 1 नवम्बर 2017 एवं फुलकोर्ट ( by circulation ) द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किये जाने की अनुशंसा की गई है .

6421

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री विजय मालवीय , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement ) किया जाए.

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 ( VII ) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा राज्य शासन श्री विजय मालवीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल वर्तमान पदस्थापना प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) करता है.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

फा. क्र. 4897- इक्कीस- ब ( दो) - 2017.- राज्य शासन, एतद्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के नव सृजित पद पर श्री सौरभ मिश्रा , स्थायी अधिवक्ता, नई दिल्ली (नामांकन क्र. डी/784/2004 ) को इस आदेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करता है .

फा. क्र . 17- ( ई ) 47-2017 - इक्कीस- ब ( एक )4869- 2017.- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम , 2016 (2016 का 49 ) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण किए जाने के प्रयोजन हेतु, राज्य के प्रत्येक सत्र संभाग में एक विशेष न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायालय विनिर्दिष्ट करता है.

F. No. 17 (E) 47-2017 - XXI - B ( one )-4869-2017 .-In exercise of the powers conferred by section 84 pf the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (No. 49 of 2016) the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , specifies Court of Session in each Session Division of the State as a Special Court for the purpose of providing speedy trial of offences under the said Act .

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

फा. क्र. 17 ( ई ) 67-2008-5341-2017- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुनील दण्डोतिया व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 निवाड़ी जिला टीकमगढ़ की सेवायें श्रम न्यायालय नं . 2 ग्वालियर ( रिक्त न्यायालय ) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. एफ- 3-100- बत्तीस-2010 .- राज्य शासन , एतद्वारा रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री जस्टिस सुभाष काकड़े सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

2. मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) अधिनियम 2016 की धारा 47 ( 1 ) में विहित अवधि के लिये होगा. अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.

3. अध्यक्ष को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्ध्यिां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) नियम, 2017 के नियम 30 के उपनियम 1 ( क) के अनुसार संदाय किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. के. साधव, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6422

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्र. 1982.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम प.ह.नं.

(2) ग्राम-रंगारी ठोका प.ह.नं. 39

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1) ग्राम-रंगारी , प. ह. नं. 39 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-502.271 हेक्टयर .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) बैतूल

बैतूल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्र. 2331 - एल.आर. -4-का.रा.नि.- 2017 .- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, शशांक मिश्र ( भा.प्र.से. ) कलेक्टर , बैतूल मध्यप्रदेश भू- राजस्व , संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील, मुलताई के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल, प्रभातपट्टन की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का नम्बर 78 , 79, 80 , 81 , 84 , 85, 86 , 87, 88 , 89 , 90, 91 , 92 , 93, 94, 95, 96, 97 कुल 18 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल , प्रभातपट्टन एवं पटवारी हल्का नम्बर 71 , 72 , 73, 74,75,76, 77, 82, 83 कुल 9 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मंडल धाटबिरोली की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

शशांक मिश्र , कलेक्टर.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी , अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2017

संशोधन

क्र. बंधक श्रम- 2017-1019 .- मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 सितम्बर 2017 को भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 5168 एवं 5169 पर प्रकाशन किया गया है . पृष्ठ क्रमांक 5169 भाग -1 में कार्यालयीन त्रुटिवश भूतपूर्व कलेक्टर श्री शेखर वर्मा का नाम प्रकाशित हो गया है जबकि वस्तुतः वर्तमान में जिला अलीराजपुर के कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के नाम से प्रकाशन होना था.

श्री शेखर वर्मा के स्थान पर श्री गणेश शंकर मिश्रा का नाम पढ़ा जाय.

गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर.

6423

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2017

सूचना

क्रमांक एफ- 01-10-16.- मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 का उपधारा (2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसारण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन धार जिले में पीथमपुर " नवीन तहसील" सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला धार की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) मे दर्शाई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।

2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगेः-

अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

सीमाएं

मुख्यालय वर्तमान तहसील

क. प्रस्तावित तहसील

6

5

4

2

3

1

पीथमपुर धार

1 पीथमपुर

पूर्व में - तहसील महू,

पश्चिम में

तहसील धार

उत्तर में -

तहसील

देपालपुर,

दक्षिण में

नवीन प्रस्तावित तहसील पीथमपुर में, वर्तमान तह० धार से दो रा० नि० मंडल नालछा एवं सागौर के 33 पटवारी हल्का (हल्का क 0 46 से 49, हल्का 56 से 73 एवं हल्का क. 76 से 86 ) के कुल ग्राम 213 अपवर्जित किये जाकर, सम्मिलित होंगे । तहसील धरमपुरी एवं

तहसील महेश्वर

पूर्व में - तहसील

धार

धार

पीथमपुर

(प्रस्तावित)

2 धार (शेष तहसील)

पश्चिम में-

तहसील

सरदारपुर

उत्तर में -

तहसील बदनावर दक्षिण में

वर्तमान तहसील धार में, प्रस्तावित तहसील पीथमपुर के अपवर्जन उपरांत, शेष दो राजस्व निरीक्षक मण्डल धार एवं तिरला के पटवारी हल्के 53 (हल्का क ० 1 से 45, हल्का क0 50 से 55 एवं हलका क 0 74 से 75 ) के 265 ग्राम होंगे ।

तहसील मनावर 3 / प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके । [भाग 1 6424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 01-02/ 2017 / सात -6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ( 1959 का क्रमांक (20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उप धारा (1 ) उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग मे राज्य शासन राजगढ जिले की तहसील ब्यावरा को तहसील का दर्जा दर्जा दिये जाने के संबंध में निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील ब्यावरा जिला राजगढ की सीमाओं में परिवर्तन करने, कॉलम (2 ) में दर्शाई गई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमायें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है । 2/ - इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राज्य पत्र' मे इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा । और इसके संबंध मे कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेगे : -

सीमायें

मुख्यालय

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान तहसील

क्र प्रस्तावित तहसील

ब्यावरा

सुठालिया

1 सुठालिया

पूर्व मे राघौगढ जिला गुना एवं तहसील बैरसिया जिला भोपाल पश्चिम में तहसील ब्यावरा जिला राजगढ उत्तर मे तहसील चाचौडा जिला गुना दक्षिण मे तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ

वर्तमान तहसील ब्यावरा के राजस्व निरीक्षक मण्डल सुठालिया वृत-02 पटवारी हल्का क्रमांक 41 से लगायत 71 एवं वृत 03 मलावर के हल्का नम्बर 72 लगायत 75 एवं हल्का नंबर 78 तथा हल्का नं. 100 लगायत 111 इस प्रकार कुल 48 पटवारी हल्के एवं 131 ग्राम होगे !

02 ब्यावरा

ब्यावरा

ब्यावरा

तहसील

पूर्व प्रस्तावित सुठालिया पश्चिम तहसील राजगढ उत्तर तहसील राजगढ दक्षिण तहसील नरसिंहगढ

वर्तमान तहसील ब्यावरा का राजस्व निरीक्षक ब्यावरा वृत-01 के पटवारी हल्का नं0 01 लगायत 40 तथा वृत मलावर में पटवारी हल्का नं. 76, 77 एवं 79 लगायत 99 इस प्रकार कुल 63 हल्के तथा 164 ग्राम सम्मिलित होगे

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके । 6425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्रमांक एफ 01-12 / 2017 / सात-6 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( 1959 का क्रमांक (20) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उप धारा (1 ) उप धारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग मे राज्य शासन तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर में बहादुरपुर तहसील सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान जिला अशोकनगर के अंतर्गत सीमाओं में परिवर्तित करने , कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमायें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।

2/- इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राज्य पत्र' मे इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा । और इसके संबंध मे कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेगे:-

सीमायें

मुख्यालय

परिवर्तन का प्रकार

वर्तमान तहसील

क्र प्रस्तावित तहसील

5

1 2

6

3

4

बहादुरपुर मुंगावली

1. पूर्व में तहसील मुंगावली 1 बहादुरपुर

2. पश्चिम मे तहसील अशोकनगर

3. उत्तर में तहसील पिपरई

4. दक्षिण में तहसील कुरवाई, सिरौज

वर्तमान तहसील मुंगावली के 02 रा.नि. वृत (अथाईखेडा व बहादुरपुर) एवं 35 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का क्रमांक 1-30, 33 , 36 से 39) जिनमें 90 ग्राम होगे अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील बहादुरपुर में सम्मिलित होगे ।

शेष

मुंगावली

1. पूर्व मे तहसील बीना

मुंगावली

2 तहसील

2. पश्चिम में तहसील बहादुरपुर

3. उत्तर में तहसील चंदेरी

4. दक्षिण में तहसील कुरवाई एवं बहादुरपुर

वर्तमान तहसील मुंगावली में 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल, (मुंगावली) 36 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का कमांक 31 , 32, 34, 35-40-71 जिनमें 111 ग्राम शेष रहेगे ।

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना , उपसचिव.

[भाग 1 6426

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 22 नवम्बर 2017 क्र. 05- अ-82-17-18 . मौजा ग्राम चौकी, पट.ह.नं. - 29 , तहसील राहतगढ़

: सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011/ 31/ 2014-IA-1 पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया- जाता है:-

(1) परियोजना का नाम

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

राहतगढ़

2. तहसील

चौकी

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

29

67.71 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

8-

4

3

1

2

0.770 1

70

0.770

हरि पिता खिलान साकिन देह

भूमिस्वामी

0.150

0.15

71

भूमिस्वामी

1.340 1.340

भूमिस्वामी 87

0.150

0.150

भूमिस्वामी 132

0.110

0.110

भूमिस्वामी 134

0.550

भमिस्वामी

0.550

135

0.56

0.56

2

72

भूमिस्वामी

0.050

0.050

136

भूमिस्वामी

पूरन, रोहन , जीवन, गुड्डा, गुलाब, परमलाल पिता जमना, लालबाई नाबालिग पिता जमना पालक माँ व खुर्द सुहागरानी वेवा जमना साकिन देह

0.650

0.650

222/4

भूमिस्वामी

0.090 0.090

भूमिस्वामी 84 6427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

हरि पिता खिलान साकिन देह

0.260

0.260

73/2

भूमिस्वामी

4

80

0.100 0.100

भूमिस्वामी

190

0.100

0.100

भूमिस्वामी

भुजबलसींग वल्द हिम्मतसींग , इन्द्रानी वेवा हिम्मत सींग, जगन्नाथ, भैयाराम, मन्नूसिंह वल्द फूलसिंह, लक्ष्मन सींग वल्द निर्भयसींग साकिन खिरिया

5 मूलचंद वल्द परम साकिन देह

81

1.230 1.230

भूमिस्वामी

191

0.760 0.760 6

85

0.590 राजकुमार वल्द भैरो प्रसाद साकिन देह

0.590

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 88/3 0.410 0.410 7 जनकरानी पति रामचरण साकिन देह

0.180 0.180

भूमिस्वामी 88/1

113

0.730 0.730

भूमिस्वामी

8

1.01 गोविन्द, सूरत पिता खित्ता साकिन देह

भूमिस्वामी 88/2

1.01

9

0.200 कमल वल्द बूठा साकिन देह

0.200

भूमिस्वामी 88/4

10

89

0.500

0.500

भूमिस्वामी

0.750

0.750

भूमिस्वामी 121

कमल वल्द बूठा , किरन , ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक व खद हल्कीबाई वेवा बूठा साकिन देह भूमिस्वामी

11 रामचरण वल्द हरलाल साकिन देह

90

1.060 1.060

भूमिस्वामी

12 मंजू पति संजय साकिन दीनदयाल कालोनी रीवा

91

0.770

0.770

भूमिस्वामी

0.92

92

0.920

भूमिस्वामी

0.880

94

भूमिस्वामी

0.880

133

0.240

भूमिस्वामी

0.240

13 मंगल वल्द दमरू साकिन देह अहस्तांतरणीय

93

2.110 2.110

भूमिस्वामी

100

0.73

0.730

भूमिस्वामी

14 मुन्ना पिता तुला साकिन चौकी

101

0.770

0.770

भूमिस्वामी

15

102 0.590 0.590

भूमिस्वामी

नसीम खां वल्द अब्दुल सगीर साकिन शनिचरी सागर

16

106

0.350 0.350

भूमिस्वामी

रामचरण, काशीराम पिता हरलाल, नत्थीबाई, रामवतीबाई, किक्कोबाई पुत्री हरलाल साकिन देह

17

0.420

चौदा वल्द मुलू साकिन देह

107

0.420

भूमिस्वामी

18

0.400

0:400

108

भूमिस्वामी

गुलाब वल्द मुलू साकिन देह

19 गुलाब वल्द जालम साकिन देह

भूमिस्वामी

3.390 3.390

111/1

20 रामलाल वल्द गुलाब साकिन देह

1.420

1.420

भूमिस्वामी 111/2

0.300

भूमिस्वामी

0.300

128

21 परसादी वल्द मनमोहन साकिन देह

0.650

0.650

112

भूमिस्वामी

22

0.430 0,430

भूमिस्वामी 114/1

रामसींग , चन्द्रभानसींग पिता शोभाराम साकिन मरदापुर

0.540

0.540

भूमिस्वामी 115/1

23

0.420 0.420

भूमिस्वामी

परमानंद , राजू वल्द लच्छू साकिन देह

114/2

0.780

0.780

भूमिस्वामी 115/3

24

0.020

0.020

भूमिस्वामी

लालचंद वल्द मोहन साकिन शिकारपुर

115/2

25 चंद्रभान वल्द शोभाराम साकिन देह

0.470

0.470

116

भूमिस्वामी

26

1.090

1.090

भूमिस्वामी 118/1

रामसींग , पप्पू पिता रामकिशन , श्रीबाई, गोमती, शांतिबाई पिता रामकिशन आदिवासी साकिन देह

27

1.090

1.090

118/2

भूमिस्वामी

मोहन , गोविन्द, सीताराम , प्रकाश , हरिचरन पिता रतन साकिन देह

28

0.870

119 0.870

महेन्द्र कुमार पिता बाबूलाल राय साकिन सीहोरा भूमिस्वामी

0.060

124

0.060

भूमिस्वामी

29

1.040

120

1.040

भूमिस्वामी

नंदा पिता परसू, शारदा पिता परसू साकिन देह [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6428

0.760

127

0.760

30

218

0.410 0.410

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

गोविन्द, सूरज पिता खित्ता, सुशीला, रामवती विद्या, शशि पुत्री खित्ता, नोनीबाई वेवा खित्ता साकिन देह

1.900 31

129 1.900

भूमिस्वामी

0.390

0.390

139

भूमिस्वामी

0.070

0.070

159

भूमिस्वामी

पूरनलाल, मिहीलाल वल्द भैयालाल, कस्सोबाई, कलोबाई पुत्री भैयालाल, खिम्माबाई पुत्री नवल, लीला, मीरा , सुदा, पूना पुत्री लालसींग , मनोज पुत्र लालसींग साकिन देह

0.040

0.040

164

भूमिस्वामी

2.670

2.670

32

138

भूमिस्वामी

हिम्मत वल्द गुलू फूलाबाई पुत्री मुलू साकिन देह

142

0.050 0.050 33

भूमिस्वामी

0.100

0.100

158

भूमिस्वामी

0.190

0.190

174

भूमिस्वामी

भगवानसींग वल्द अर्जुन सींग , नत्थू बसंतसींग, रामेश्वर, भानूसींग , जगदीश पिता किशोरसींग, कुसुमबाई, जागृतिबाई, शकुनबाई पिता किशोरसींग साकिन धनौरा

0.020 0.020

177

भूमिस्वामी

0.010

0.010.

182

भूमिस्वामी

0.420

0.420

147

34

भूमिस्वामी

0.030 परम, शिवप्रसाद, बबलू पिता गोकल , मीरा पुत्री गोकल, जालम पिता देराम साकिन देह

171

0.030

भूमिस्वामी

0:060

0.060

197

भूमिस्वामी

0.170

200

0.170

भूमिस्वामी

0.100

0.100

154

35

भूमिस्वामी

कुंजनसींग पिता रामसिंह राजपूत साकिन मरदानपुर

0.040

0.040

160

भूमिस्वामी

0.020

0.020

155

36

भूमिस्वामी

वीरेन्द्र कुमार वल्द हरिराम साकिन देह

0.010

156

0.010

भूमिस्वामी

2.510

2.510

211

भूमिस्वामी

4.800

4.800

212

भूमिस्वामी

0.020

0.020

223

भूमिस्वामी

0.060

0.060

163

37 रगवर वल्द उमराव साकिन देह अहस्तांतरणीय

भूमिस्वामी

0.180

0.180

214/1

भूमिस्वामी

0.020

165

0.020

38

भूमिस्वामी

0.040 बाबूलाल वल्द कन्हैयालाल , इन्द्रानी वेवा कन्हैयालाल साकिन देह

0.040

166

भूमिस्वामी

0.130

0.130

168

39

भूमिस्वामी

रामसींग , पप्पू पिता राकिशन, गुलाबरानी वेवा रामकिशन, मोहन, गोविन्द, सीताराम, प्रकाश, हरिचरण पिता रतन साकिन देह

0.240

0.240

40

169

भूमिस्वामी

0.290

0.290

184

भूमिस्वामी

धनराज, विशाल पिता चिन्तामन, गोपी , सरोज, शशि, वर्षा , रीना पिता चिन्तामन, सुहागरानी वेवा चिन्तामन आदिवासी साकिन देह

2.420

2.420

193

भूमिस्वामी

0.080

0.080

170

41

भूमिस्वामी

0.120

0.120

199

मनोहर, रामचरण , नत्थू छोटेलाल पिता मुल्ले, सुमंत्राबाई वेवा मुल्ले साकिन देह अहस्तांतरणीय भूमिस्वामी

0.560

0.560

201

भूमिस्वामी

0.260

0.260

172

42

भूमिस्वामी

हिम्मतसींग , फूलसींग पिता मोहन सींग साकिन खिरया

0.040

0.040

175

43

भूमिस्वामी

कमल वल्द बूठा, किरन, ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक माँ हल्कीबाई वेवा बूठा, परसू, बिहारी पिता खित्ता साकिन देह

0.040

0.040

176

44

भूमिस्वामी

0.050

0.050

178

भूमिस्वामी

0.030

0.030

179

भूमिस्वामी

कमल वल्द बूठा, किरन, ममता नाबालिग पुत्री बूठा पालक व खुद माँ हल्कीबाई वेवा बूठा, परसू, खित्ता पिता बिहारी, गनेश , दुर्गा, हीरा पिता उमेदा, जालम वल्द बिहारी साकिन देह

1.120

1.120

45

185/1

भूमिस्वामी

गनेश, दुर्गा, हीरा पिता उमेदा साकिन देह

0.170

0.170

187

भूमिस्वामी 6429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

45

0.030

0.030

पुखराज वल्द धनराज साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 185/2

47 कमलाबाई वेवा नरोत्तम साकिन राहतगढ़

0.010

0.010

185/3

भूमिस्वामी

48 लीलाधर वल्द मोहनलाल साकिन राहतगढ़

0.270

0.270

भूमिस्वामी 185/4

0.190

भूमिस्वामी

0.190

185/5

0.200

0.200

भूमिस्वामी 185/6

0.040

0.040

185/7

भूमिस्वामी

49

1.110

186

1.110

सेलटसींग वल्द रतनसींग साकिन बेरखेड़ी सड़क भूमिस्वामी.

50

0.920

परम वल्द गोकल साकिन देह अहस्तांतरणीय

188

भूमिस्वामी

0.920

51

0.580

202

0.580

भूमिस्वामी

उद्यभान पिता श्यामलाल, गुड्डीबाई पुत्री

श्यामलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय

209

0.400

0.400

भूमिस्वामी

52

0.600 0.600

राहुल वल्द राकेश राय निवासी बेगमगंज

भूमिस्वामी 214/2

1.340

भूमिस्वामी

1.340

214/3

53

0.800

0.800

216

भूमिस्वामी

चरन, रामसेवक पिता धनसींग, कृष्णाबाई, पानबाई, भग्गोबाई , कल्लोबाई पुत्री धनसींग रावत साकिन देह अहस्तांतरणीय

54

0.460

मोहनलाल वलद रतन साकिन देह अहस्तांतरणीय

217

0.460

भूमिस्वामी

55

1.200

1.200

219/2/1

भूमिस्वामी

परमोबाई वेवा मूलचंद, गनपत पिता मूलचंद साकिन देह

56

1.200

1.200

भूमिस्वामी 219/2/2

चरन, रामसेवक वल्द धनसींग, कृष्णाबाई , पानबाई, भग्गोबाई, कल्लोबाई पुत्री धनसींग साकिन देह

57

0.240

लक्ष्मन सींग वल्द निर्भयसींग साकिन खिरिया

224

0.240

भूमिस्वामी

58

1.800 1.150

237/1/1

भूमिस्वामी

भारतीलाल वल्द डालचंद साकिन बिचपुरी

59

0.200

शैलेन्द्र वल्द रामेश्वर साकिन खजुरिया

237/1/2

भूमिस्वामी

60 डालचंद वल्द शिवलाल साकिन देह

0.710

237/2

भूमिस्वामी

61

1.210

भूमिस्वामी 237/3

दुर्गेश वल्द मनोहरलाल साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर , पवन वल्द माखनलाल साकिन सदर बाजार सागर

62

2.000

3.280

238/1

भूमिस्वामी

राजेश वल्द माखनलाल यादव, दुर्गेश वल्द मनोहरलाल यादव साकिन सागर

0.820

238/3

भूमिस्वामी

63

2.480

भूमिस्वामी

मायाबाई पति भारतीलाल साकिन बिचपुरी

238/2

0.830

238/6

भूमिस्वामी

0.110

भूमिस्वामी 238/7

64

1.210

238/4

भूमिस्वामी

दुर्गेश कुमार वल्द मनोहर लाल , जयकुमार वल्द माखनलाल साकिन सागर

0.940

भूमिस्वामी 238/5

67.71

119

75.59

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 18-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 18 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री...बीन्ना... परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6430

क्र. 06- अ- 82-17-18-14517 मौजा बिलासपुर पट.ह.नं. - 27, तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है किअनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के प्रस्ताव क्रमांक-J - 12011/31/2014-IA-1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)

:

परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

:

2. तहसील

:

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

1

2

1 ब्रजरानी जोजे रामसेवक साकिन देह

2 कमलरानी पत्नि मिठ्ठू साकिन देह

3 जनकदुलारी पत्नि रमेश साकिन देह

4 जागर सिंह वल्द मुरलीधर साकिन देह 5 देवेन्द्र कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह 6 पूरन वल्द तिजई साकिन भानगढ़

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध सागर

राहतगढ़

बिलासपुर

27

39.44है.

:: अनुसूची-1::

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्र.

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

3

4

5

6

7 भूमिस्वामी 4/1

0.300

0.300

भूमिस्वामी

0.290

4/4

0.290

भूमिस्वामी 4/2

0.99

0.990

भूमिस्वामी 4/3

0.590

0.590

भूमिस्वामी

1.400

5/1

1.400

भूमिस्वामी 13

3.230

1.150

0.850

भूमिस्वामी 5/2

0.850

सेवाखातेदार 7

1.890

1.890

सेवाखातेदार 11

2.470

2.470

सेवाखातेदार 65

1.090

0.100

सेवाखातेदार 73

0.620

0.620 6431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

7

भूमिस्वामी

14

0.850

0.020 लक्ष्मन वालिग राजू नाबालिग वल्द बारेलाल पालक व खुद माँ नन्हीबाई वेवा बारेलाल साकिन देह

8 मुन्शीलाल वल्द छोटेलाल साकिन देह

22

भूमिस्वामी

1.730

0.650 9

24

भूमिस्वामी

1.910

1.550 रामसेवक पिता काशीराम साकिन देह फूलसींग , नारायनसींग , मिट्ठूसींग , रमेश, परषोत्तम ,

31

भूमिस्वामी

0.550

0.550

भूमिस्वामी

71

0.580

0.200 10 नत्थूवल्द उमराव साकिन देह

भूमिस्वामी

1.360

25/1

1.360 11 बाबूलाल वल्द उमराव साकिन देह

भूमिस्वामी

1.360

25/2

1.360 12 नूरमुहम्मद वल्द अकबर साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

1.210

27/2

1.210 13

27/3

0.800

0.800 कौशिल्या, सावित्री, कृष्णा, लक्ष्मी पुत्री करोड़ी साकिन भूमिस्वामी देह

14 नारान वल्द काशीराम साकिन देह

30

भूमिस्वामी

1.210

1.210 15 सतीष वल्द कमल साकिन देह

भूमिस्वामी 32

2.640

1.440 16 रेवाराम वल्द शेव साकिन देह

भूमिस्वामी

35

0.200

0.020 17 मनोज कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह

भूमिस्वामी

36

0.660

0.040 18

भूमिस्वामी

0.590

60/1

0.870 गजराजसींग वल्द तुलसीराम, रघुवीरसींग वल्द हरीप्रसाद साकिन खिरिया

19 रेवाराम वल्द शेव साकिन देह

भूमिस्वामी 60/2 0.400

20 मिठू वल्द काशीराम साकिन देह

64

भूमिस्वामी

1.170

0.230 21 शांतिबाई जोजे मुरलीधर साकिन देह

भूमिस्वामी 70

1.000

0.150 22 मुरलीधर वल्द घनश्याम साकिन देह

0.180

0.100

भूमिस्वामी 71/146/1

23 अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह

0.100

भूमिस्वामी 71/146/2

24 रामसेवक वल्द काशीराम साकिन देह

भूमिस्वामी 72

0.530

0.530 25 फूलसींग वल्द काशीराम साकिन देह

भूमिस्वामी

1.250

74/1

1.250 26 परषोत्तम वल्द काशीराम साकिन देह

भूमिस्वामी

1.24

1.240

74/2

27

भूमिस्वामी

75

1.040

1.040 जालम वल्द सुकई, नर्मदाप्रसाद कमलसींग वल्द खूबसींग, राजकुमारी वेवा खूबसिंह साकिन खिरिया

28 उत्तम पिता सूरजसीग साकिन खिरिया

भूमिस्वामी

0.420

0.420

76/1

29 मेहताब सिंह वल्द सूरज सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

0.810

0.810

76/2

तखत सिंह वल्द रामचंद साकिन देह

भूमिस्वामी 78

1.680

1.680 30

भूमिस्वामी 84

0.450

0.450 31 नोनीतराम वल्द इमरत साकिन देह

भूमिस्वामी 79

1.230

1.490

32 सीताराम पिता नंदराम यादव साकिन देह

भूमिस्वामी 80/1

0.020

0.020 विमला पत्नि नोनीतराम साकिन देह

भूमिस्वामी

0.300

80/2

0.300 33

भूमिस्वामी 81

0.300

0.150

0.160

भूमिस्वामी 82/2

0.160 34

0.190

भूमिस्वामी 82/1

0.190 राजाराम, बाबूलाल वल्द थानसिंह, सावित्रीबाई, रामसखी पुत्री थानसींग साकिन खिरिया

35 तखत सिंह वल्द रामचंद साकिन देह

83

0.420

भूमिस्वामी

0.420 सुरेन्द्र सिंह वल्द अमरसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 86

0.120

0.120 36

भूमिस्वामी 89

0.090

0.090

अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह

भूमिस्वामी 87

0.150

0.150 37

भूमिस्वामी 88

0.100

0.100

भूमिस्वामी 133

0.780

1.370

विजयसींग वल्द अमरसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 90

1.210

1.210 38

भूमिस्वामी

0.600

0.600

91/4

39 बालचंद वल्द बिहारी साकिन शिकारपुर

भूमिस्वामी

1.400

0.280

91/2 [भाग 1 6432

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

40 राजाराम पिता शिवप्रसाद साकिन देह

0.910

भूमिस्वामी 91/3

0.910 41 सियारानी जोजे गजराज सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी 124/1 1.970

0.060 42 मनोज कुमार वल्द मुरलीधर साकिन देह

भूमिस्वामी

0.070

124/2

अमरसिंह वल्द हरीराम साकिन देह

भूमिस्वामी 125

0.790

0.220 43

भूमिस्वामी 134

0.310

0.310 44

भूमिस्वामी

बत्तीबाई पुत्री मथुराप्रसाद साकिन शिकारपुर

129

0.790

0.550 45 चन्दारानी पत्नि बालकिशन साकिन देह

भूमिस्वामी 130

1.560

0.650 46 नेमीचंद वल्द इमरत साकिन देह

भूमिस्वामी 131

1.500

0.530 47 बालचंद वल्द हरीराम साकिन देह

भूमिस्वामी 132

1.350

0.580 योगः-

62

56.81

39.44 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात -शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. -82-17-18-14519 मौजा सेमरामेड़ा पट.ह.नं. - 28 तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना:

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011 / 31 /2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

6433

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

:

(1) परियोजना का नाम

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

: राहतगढ़

3. ग्राम

सेमरामेड़ा

4. पट.ह.नं.-

:

28

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

109.500है.

:: अनुसूची-1 :.

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

भूमि का प्रकार 1

2

3

4

5

6

7 1 खित्ता वल्द कलू साकिन देह

भूमिस्वामी

0.800

2/2

0.800 2 शोभाराम वल्द घूमन साकिन देह

भूमिस्वामी 3

0.700

0.700

3 रामनारायण वल्द चन्द्रशेखर साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 5

0.810 0.810 4 शम्भूदयाल, रामनारायण पिता चन्द्रशेखर साकिन राहतगढ़

7

भूमिस्वामी

0.050 0.050

भूमिस्वामी 9

0.350 0.350

भूमिस्वामी 11

0.040

0.040

भूमिस्वामी 13

0.020 0.020

0.020

भूमिस्वामी 14

0.020 5 हरज्ञान वल्द परमसुख साकिन देह

10

भूमिस्वामी

0.140 0.140 6

12

0.120

भूमिस्वामी

0.120 प्रकाश , राजेश पिता भद्दा, अनीता, कविता पुत्री भद्दा, जुगताबाई वेवा भद्दा साकिन देह

17

भूमिस्वामी

0.060 0.060

59

भूमिस्वामी

1.910

1.910 7 रम्मा पिता कलुवा, करन पिता कन्छेदी , मुला , श्रीबाई पुत्री कन्छेदी, प्रकाश, राजेश पिता भद्दा, अनीता, कविता पुत्री भद्दा जुगताबाई वेवा भद्दा साकिन देह

19

0.050

भूमिस्वामी

0.050

1.620

1.620

भूमिस्वामी 20/1

8 हरविन्द, राजेश पिता तुलसीराम , मीरा , प्रीति पुत्री अमोल साकिन देह तुलसीराम, रोहन , धनराज पिता अमोल, राजाबेटी देवा

9 राजेश पिता तुलसीराम साकिन देह

भूमिस्वामी

0.400

0.400

20/2

10 अब्दुल जलील वल्द अब्दुल बाकर साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 23

0.680 0.680 11 कालेखा पिता दरसे खा साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

0.080 0.080

24/1

भूमिस्वामी

0.100

0.100

28/1

भूमिस्वामी 29/1

0.240

0.240

भूमिस्वामी

0.050

0.050

30/1

12 हकीमनबी पति कालेखा साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

0.150 0.150

24/2

भूमिस्वामी

0.600

28/2

0.600

भूमिस्वामी

0.800

29/2

0.800

भूमिस्वामी 30/2 0.150 0.150 6434

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

13 घासीराम, अमरचंद, हल्के, कच्छेदी, खिलान, रम्मू, रामलाल पिता पंचा, हरवा वेवा पंचा, हरविन्द, राजेश पिता तुलसीराम , रोहन, धनराज पिता अमोल , राजाबेटी वेवा अमोल, हरनाम, राजकुमार पिता चुन्नीलाल साकिन देह

14 हरीसिंह पिता शोभाराम यादव साकिन देह 15 प्रेमसीग, दुरगा पिता बबुआ, शारदा पुत्री बबुआ, शांतिबाई वेवा बबुआ, परसादी पिता मनमोहन साकिन देह 16 दरयावसींग पिता किशनसींग साकिन देह 17 प्रेमसिंह पिता बाबूलाल यादव साकिन देह 18 सूरतसीग वल्द रामलाल साकिन मुडिया मेड़ा 19 वाहिद शाह वल्द मजीद शाह साकिन राहतगढ़ 20 मुन्ना शाह वल्द मजीत शाह साकिन राहतगढ़ 21 चन्द्रवती पति रामदयाल साकिन देह

22 संतोष पिता मुरलीधर साकिन राहतगढ़ 23 सदारानी पत्नि हरप्रसाद निवासी तेंदूडाबर 24 फैयाद वल्द मुहम्मद सुलेमान साकिन राहतगढ़ 25 नंदराम, रामलाल, गुपाल पिता गया साकिन देह 26 सहादत खां वल्द बाबू खां साकिन देह 27 रामसेवक चल्द ग्या साकिन देह

28 अमजद हसन वल्द नसीरूक हसन साकिन देह 29 सैयावी जोजे असरफ खा साकिन राहतगढ़ 30 मु . सलीम वल्द विलायत अली साकिन देह 31 मन्नू खां वल्द बब्बू खां साकिन देह

32 आमिर हसन वल्द नसीरूल हसन साकिन देह 33 महेश पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह 34 राजकुमारी पति महेश नामदेव साकिन देह 35 जुलेशाबी वेवा शौकतअली साकिन देह 36 जलील अहमद पिता शौकत अली साकिन देह 37 म नबाठ पिता शौकत गती गारि

26

भूमिस्वामी

0.500

0.500

33

भूमिस्वामी

1.040

1.040

भूमिस्वामी 45

0.090 0.090 भूमिस्वामी 51

0.110

0.110

भूमिस्वामी 117

0.100

0.100

27

भूमिस्वामी

0.380

0.380

भूमिस्वामी 36

0.750

0.750

भूमिस्वामी 52

0.070

0.070

116

भूमिस्वामी

0.010

0.010

32

भूमिस्वामी

0.120

0.120

भूमिस्वामी 35

0.770

0.770

भूमिस्वामी 37

0.260

0.260

भूमिस्वामी 46

0.110

0.110

भूमिस्वामी 112

0.030

0.030

भूमिस्वामी 34

0.160

0.160

भूमिस्वामी 38

0.210

0.210

47

भूमिस्वामी

0.130

0.130

भूमिस्वामी 39

0.080

0.080

भूमिस्वामी 55

1.280

1.280

भूमिस्वामी 40/1 1.650 1.650

भूमिस्वामी

0.210

0.210

41/1

भूमिस्वामी 40/2

1.650

1.650

भूमिस्वामी

0.210

41/2

0.210

भूमिस्वामी 44

1.980

1.980

भूमिस्वामी

0.530 0.530

48/1

भूमिस्वामी 48/3 1.200

1.200

भूमिस्वामी 128

0.050

0.030

भूमिस्वामी

1.780

48/2

1.780

50

भूमिस्वामी

0.110

0.110

54

2.900

भूमिस्वामी

2.900

56

भूमिस्वामी

1.010

1.010

भूमिस्वामी 57

0.550

0.550

भूमिस्वामी

2.540

2.540

61/1

2.000

भूमिस्वामी 103/1

2.000

121

0.540

भूमिस्वामी

0.320

भूमिस्वामी

1.000

61/2

1.000

भूमिस्वामी

0.600

61/3

0.600

भूमिस्वामी

0.400 0.400

61/4

भूमिस्वामी

2.540

2.540

61/5

भूमिस्वामी

2.000

2.000

103/2

118

भूमिस्वामी

0.520

0.300

0.410

भूमिस्वामी

0.410

63/1

भूमिस्वामी 63/2

1.000

1.000

0.620

0.620

भूमिस्वामी 68/2

भूमिस्वामी

0.020

0.020

65/1

भूमिस्वामी

0.580

65/2

0.580 6435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

37 मु. नबाव पिता शौकत अली साकिन देह

भूमिस्वामी 65/3 0.580 0.580 38 मौलाना मु. फारूक पिता शौकत अली साकिन देह

भूमिस्वामी

1.700

1.700

65/4

39 हल्कई वल्द नंदलाल साकिन देह

भूमिस्वामी

1.430

1.430

67/1

40 रामसींग वल्द नंदलाल साकिन देह

भूमिस्वामी

1.440

67/2 1.440

41 बाबूमियां वल्द अब्दुल जब्बार साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

0.400

0.400

68/1

42 चेनसींग पिता गोपाल साकिन देह

2.000

भूमिस्वामी

2.000

70/1

43

0.670

भूमिस्वामी

0.670

70/2

नन्नीबाई, दशोदाबाई, रत्तीबाई, पन्नाबाई पुत्रियां गोपाल, चैनसींग पिता गोपाल साकिन देह

44 रिजवान वल्द मु, अब्बास साकिन देह

भूमिस्वामी

1.440

1.440

71/1

45 इरफान वल्द मुह. अब्बास साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

1.030

1.030

71/2

46 अमरसींग पिता लक्ष्मन साकिन देह

1.29

1.290

भूमिस्वामी 72/1

47 हल्कई पिता लक्ष्मन साकिन देह

भूमिस्वामी

1.300

1.300

72/2

भूमिस्वामी 73

1.380

48 अशोक कुमार वल्द शोभाराम साकिन शिकारपुर

1.380

74

0.660

0.660 49

भूमिस्वामी

वीरसींग, अशोक कुमार, औंकार, रामसेवक, रामबाबू बालिग , वकील, मुनीम नाबालिग वल्द शोभाराम पालक माँ व खुद बेटीबाई वेवा शोभाराम साकिन शिकारपुर

50 परमानंद वल्द फुल्ला साकिन देह

75

0.170

भूमिस्वामी

0.170

76

0.160

0.160 51 नंदराम , रामलाल, गोपाल पिता गयाप्रसाद, भागवती पुत्री भूमिस्वामी

गयाप्रसाद साकिन देह

52

भूमिस्वामी

0.220

77

0.220

भूमिस्वामी 81

1.520

1.520

0.400

0.400

भूमिस्वामी 83

भूमिस्वामी 84/2 3.630

3.630

1.420

भूमिस्वामी 85

1.420 53 नसीरूल हसन वल्द नुरुलहसन साकिन देह

भूमिस्वामी 79

1.720

1.720

167

भूमिस्वामी

0.140

0.140

191

2.770

भूमिस्वामी

0.260

0.270

0.270

भूमिस्वामी 193

भूमिस्वामी 194

0.210

0.210

54 मु. उवेश पिता अ. हफीज साकिन देह

भूमिस्वामी

0.620

0.620

80/1

82

भूमिस्वामी

1.240

1.240

55 समीम वल्द फैयाद साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 80/2

0.290

0.290

भूमिस्वामी

0.530

102/2

0.530

भूमिस्वामी

1.800

56 मु.इमदाद पिता अ. हफीज साकिन देह

1.800

80/3

57 पूरन , मुन्ना, रामसेवक, गोरेलाल पिता गजा साकिन देह भूमिस्वामी 84/1 1.000

1.000

भूमिस्वामी 84/3 3.150

3.150

भूमिस्वामी 88

1.300

1.300

58 आसिफ वल्द फैयाद साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 87

0.200

0.200

1.050

1.050

भूमिस्वामी 94

भूमिस्वामी 89

0.200

0.200 59 छोटीबाई जोजे रूपसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 90

3.950

3.950 60 माखन वल्द रामचरण साकिन देह

भूमिस्वामी 91

0.600

0.600

0.050

भूमिस्वामी 96/3

0.050

92

0.910

61

भूमिस्वामी

0.910 जुम्मन, मुमराज पिता छोटेखा, सितारा पुत्री छोटेखा , हबीब, मु. रफीक बालिग मुहम्मद नाबालिग वल्द हमीद, सकीना पुत्री हमीद पालक व खुद माँ सहीदबी वेवा हमीद साकिन देह

62 गीताबाई पुत्री शंकर, धनाबाई वेवा शंकर साकिन दह

95

1.860

भूमिस्वामी

1.860

2.670

2.670

भूमिस्वामी 96/1

63 मिहीलाल, पूरनलाल पिता भैयालाल , कलीबाई, रज्जो, कस्सो पुत्री भैयालाल साकिन देह

64 रूपसींग पिता नवल नन्नीबाई नेता ননন 6436

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

64

भूमिस्वामी 96/2 2.020

2.020 रूपसींग पिता नवल, नन्नीबाई वेवा नवल , प्रेमबाई, लीलाबाई पुत्री नवल साकिन देह

65 मिहीलाल वल्द भैयालाल साकिन देह

भूमिस्वामी

0.040

96/4

0.040 66 मुजाहिद वल्द नसीरूकहसन साकिन देह

भूमिस्वामी 98

0.240

0.240

भूमिस्वामी 99

0.220

0.220

भूमिस्वामी

1.620

1.620

103/3

भूमिस्वामी

0.320

0.320

104/1

67 माधौ पिता कन्छेदी, रामकली पुत्री कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी 100

0.080

0.080

101

68

0.440

0.440

भूमिस्वामी

गनेशा, हरीराम , हीरा, छोटा पिता भावसींग , खिमिया पुत्री वल्देव, कड़ोरा पिता पुन्ता, अमरसींग , हल्कई पिता लक्ष्मन, केशर , हरिबाई, ललता, मीरा पुत्री लक्ष्मन साकिन देह

69 शहजाद वल्द फैयाद साकिन राहतगढ़

1.620

102/1

1.620

भूमिस्वामी

0.060

0.060

भूमिस्वामी 104/2

70 लालचंद पिता घूमनसींग, शिवराज, माखन, राजकुमार पिता बाबूलाल, जानकी पुत्री बाबूलाल, माधौ पिता कन्ठेदी, रामकली पुत्री कन्छेदी साकिन देह

71

भूमिस्वामी 105

0.040

0.040 श्री देव हनुमानजी स्वामी बांके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर

72 सदू खां, मुहम्मद खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह

107

0.030

0.010

भूमिस्वामी

73

108

0.060

भूमिस्वामी

0.040 इस्माइल खां, मुहम्मद खां, सरदार खां पिता सिकन्दर खां साकिन देह

109

0.180

0.180 74

भूमिस्वामी

लालचंद वल्द घूमनसींग , दरयावसींग वल्द किशनसींग साकिन देह

75

111

0.030

भूमिस्वामी

0.030 दरयावसींग वल्द किशनसींग , बाबूलाल, कच्छेदी, लालचंद साकिन देह

178

भूमिस्वामी

0.050

0.050 76 हरप्रसाद वल्द हल्का साकिन देह

114

भूमिस्वामी

0.060

0.040

115

77

भूमिस्वामी

0.050

0.050 प्रेमसींग , दुरगा पिता बबुआ, शारदा पुत्री बबुआ, शांति वेवा बबुआ, खेतसींग वल्द भावसींग, पंचा वल्द

122

78

भूमिस्वामी

0.110

0.110 रम्पा पिता कलुवा, प्रकाश , राजेश पिता भद्दा, अनीता, कविता पुत्री भद्दा , जुगताबाई वेवा भद्दा साकिन देह

79

124

भूमिस्वामी

0.030 0.030 हरदास, रामदास पिता मरदन , देवकाबाई पुत्री मरदन, कलुवा, रम्मा पिता बालचंद साकिन देह

भूमिस्वामी 137

0.030

0.030

125

0.030

80

भूमिस्वामी

0.030 मुन्ना पिता फदाली, गनेशीबाई पुत्री रमला, भगोनी वेवा रमला साकिन देह

126

है। हरबाई जोजे हरभजन , जयबाई वल्द मुल्ला साकिन देह

0.040

0.040

भूमिस्वामी

143

0.060

भूमिस्वामी

0.060 82

136

0.160

भूमिस्वामी

0.040 सितारा पत्नि गुलाम, मु. चांदखा वल्द अलादीन खा साकिन राहतगढ़

139

भूमिस्वामी

0.030

0.030

83 अमरचंद वल्द पंचमसींग साकिन देह

144

भूमिस्वामी

0.110

0.110

0.080

भूमिस्वामी 145/1

0.080

0.100

भूमिस्वामी

0.100

145/2

84 शबनम पति अजीम खा साकिन देह

भूमिस्वामी 146

0.060

0.060

85 लालचंद वल्द घूमनसींग साकिन देह

147

भूमिस्वामी

0.220

0.220

166

86

भूमिस्वामी

0.320

0.030 कलू पिता मंगल, सिन्दी, बाबूलाल , भागीरथ, नन्नू पिता दमरू साकिन देह

168

0.080

0.050 87

भूमिस्वामी

दम्मा वल्द मुल्ला, हल्कई, रामसींग पिता नंदा, मोहन, भगवानदास पिता रतन साकिन देह

170

0.070

0.070 88

भूमिस्वामी

नसीरूलहसन पिता नूरुलहसन, नईमाबी, रिहाना पुत्री नूरुलहसन, सूफिया बेगम वेवा नूरुलहसन, जाबिद हुसेन वल्द आबिद हुसेन, नबाव हसन वल्द जियाऊल हसन साकिन रोदा

171

0.130

0.130 89

भूमिस्वामी

पूनम, हरीराम, दौलत पिता चुन्नी, कुन्दनबाई वेवा चुन्नी, महेन्द वल्द शोभाराम , हरिबाई वेवा शोभाराम साकिन देह भाग 1 ]

6437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

90 मुन्ना पिता दमरू, सियाबाई, दौलतबाई, गुड्डीबाई पुत्री दमरू साकिन देह

91 परताप वल्द भगोनी साकिन देह

92 दम्मा वल्द मुल्ला साकिन देह

93 कुद्दा वल्द नंदलाल , खजुरियावारी वेवा नंदलाल साकिन देह

94 हल्का वल्द टूडे साकिन मनऊ

95 काशीराम , तुलाराम, खेमचंद, देवचंद बालिग , हीरा नाबालिग वल्द गफलू पालक भाई काशीराम, अन्नू, प्रेमा पुत्री फदाली, रामचरन, तुलसीराम, शोभा पिता बुद्धा, द्रोपती, कुसुम, कसिया पुत्री बुद्धा, हरलाल वल्द हल्के साकिन देह

96 इन्द्राज सिंह पिता माखन सिंह साकिन देह 97 पूरन वल्द गजा साकिन देह

98 गोरेलाल वल्द गजा साकिन देह

99 तेजाबाई पुत्री वल्देव साकिन देह

100 रामप्रसाद वल्द पंचे साकिन देह

101 नसीरूल हसन वल्द नुरुलहसन साकिन देह 102 नईमा जोजे सलीमुद्दीन साकिन देह

103 श्रीमति साबिराबी जोजे मु . अब्बास साकिन राहतगढ़ 104

105 शमीम बेगम पति नसीरूल हसन साकिन देह

योगः-

172

भूमिस्वामी

0.080

0.050

भूमिस्वामी 173

0.080

0.040

174

भूमिस्वामी

0.110

0.040

175

भूमिस्वामी

0.050

0.020

176

भूमिस्वामी

0.020 0.010

179

0.050

भूमिस्वामी

0.050

भूमिस्वामी 195

0.380

0.380

भूमिस्वामी

1.980

196/1

1.980

भूमिस्वामी 196/2 2.000

2.000

भूमिस्वामी 199/1 0.49

0.370

भूमिस्वामी

0.500

199/2

भूमिस्वामी

5.030

200/1

3.950

भूमिस्वामी

1.620

200/2

भूमिस्वामी 200/3 0.800

भूमिस्वामी

0.400

200/4

भूमिस्वामी 201

0.890

0.750

भूमिस्वामी 202

0.890

0.400

164 118.300 109.500

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 6438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 08 - अ- 82-17-18-14520 मौजा ग्राम चौकी, पट.ह.नं. - 29 , तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्‌देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011/31/2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

(1) परियोजना का नाम

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

चौकी

4. पट.ह.नं.-

29

1.740 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

1

2

4

8 1

9

3 भूमिस्वामी

4.490

जानकी प्रसाद वल्द भावसींग साकिन शिकारपुर

2

21

बलराम वल्द त्रिलोक सींग साकिन शिकारपुर

0.600

भूमिस्वामी

0,570 0.600

3

22

सीताबाई वेवा सरदार सींग , हरीसींग , दीनासींग भूमिस्वामी

2.000

0.570

पिता सरदार सींग साकिन शिकारपुर

योगः-

7.090

03किता

1.740

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 09 - अ - 82-17-18-14521 , मौजा पीपलखेड़ी, पट.ह.नं. - 09 , तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011/ 31/2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम

: बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (1) (2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

पीपलखेड़ी

4. पट.ह.नं.-

09

13.330है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्र.

भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में) 1

3

2

4

8. 1

2.000

राजू वल्द तुलसीराम साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 2

0.500 2 तुलसी वल्द पंचा साकिन देह

भूमिस्वामी 4/1

0.300

0.090

3

1.490

भूमिस्वामी

तमीजुल हसन वल्द मुनब्बर साकिन राहतगढ़

4/2

भूमिस्वामी

0.400

4/5

4 मुन्बर वल्द नूरमुहम्मद साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

1.490

4/3

5

0.460

अब्दुल लतीफ वल्द अहमदनूर साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी 4/4

0.800

भूमिस्वामी 4/8

6

1.600

तारिक, ताहिरा नाबालिग वल्द व वली भूमिस्वामी 4/6

7 तामीलुलहसन साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 4/7 1.600

8

भूमिस्वामी

कृपाराम पिता तुलसी साकिन देह

4/9 0.350

9

0.350

परषोत्तम पिता तुलसी साकिन देह

भूमिस्वामी 4/10

10 ज्ञानचंद पिता तुलसी साकिन देह

भूमिस्वामी 4/11 0.350

11 सुरेन्द्र पिता तुलसी साकिन देह

भूमिस्वामी

0.350

4/12 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6440

12

0.120

0.280

6

भूमिस्वामी

सादाब सायर नाबालिग वल्द रहीश वली हबीव

पत्नि रहीश साकिन राहतगढ़

0.520 0.040

भूमिस्वामी 9

13 लतीफ पिता रज्जाक साकिन देह

0.740

भूमिस्वामी 8

0.120

14 आबिद पिता इब्राहीम साकिन देह

7.81

1.000

भूमिस्वामी 49/1

15

1.500

49/2

भूमिस्वामी

मुह. जुबैर नाबालिग वल्द वली आबिद हुसैन , मुह. आमिर नाबालिग वल्द व वली शाबिर हुसैर वल्द इब्राहीम हुसैन साकिन राहतगढ़

16 शौकतबी जोजे इब्राहीम साकिन देह

2.330

भूमिस्वामी 49/3

17 साबिर पिता इब्राहित साकिन देह

1.000

49/4

भूमिस्वामी

18

0.500

इदरीश पिता आबिद साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 49/5

19

0.500

49/6

भूमिस्वामी

मुह. जुबेर नाबालिग पिता पालक आबिद साकिन राहतगढ़

20

0.500

49/7

भूमिस्वामी

मुह. उजेर नाबालिग पिता पालक आबिद साकिन राहतगढ़

21 खालिद पिता साबिर साकिन राहतगढ़

0.500

भूमिस्वामी 49/8

22

0.500

49/9

भूमिस्वामी

चांदमियां नाबालिग पिता पालक साबिर साकिन राहतगढ़

23

0.500

भूमिस्वामी 49/10

आमिर नाबालिग पिता पालक साबिर साकिन राहतगढ़

24

4.200

50

10.050

भूमिस्वामी

मुह. सिद्दीक वल्द शेख अब्दुल करीम साकिन राहतगढ़

25

0.240

0.560

रसीद पिता रज्जाक साकिन राहतगढ़

13/1

भूमिस्वामी

26

भमिस्वामी

1.630

13/2

रफीक टीपू बालिग शरीफ नाबालिग पिता तालेवर, शायना, शबाना, सकीला, अकीला पुत्री तालेवर पालक व खुद माँ कुरेशाबी वेवा तालेवर साकिन देह

27

1.42

भूमिस्वामी

याकूब वल्द अब्दुल साकिन राहतगढ़

13/3

28

1.420

13/4

भूमिस्वामी

गुल मुहम्मद पिता अब्दुल साकिन राहतगढ़

29

1.420

मुलाम वल्द अब्दुल साकिन देह

भूमिस्वामी 13/5

30 लतीफ पिता रज्जाक साकिन देह

0.100

भूमिस्वामी 13/6

योगः-

13.330

34 38.300

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 10- अ-82-17-18-14522 , मौजा भामरा , पट.ह.नं. - 09 , तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J - 12011 /31/2014 - IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2) :

सागर

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

09 4. पट.ह.नं.-

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1 श्रीमति शकुन्तला पति महेश कुमार तिवारी साकिन राहतगढ़

2 महेश कुमार वल्द राजाराम तिवारी साकिन राहतगढ़ 3 मौजीलाल, गुलझारी , गंगाराम , नब्बू, जसरथ, रामसींग पिता परमा, कुशमबाई पुत्री परमा साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय

4 शाहजहानबी जोजे कल्लूमिया साकिन राहतगढ़ 5 नसीममिया वल्द कल्लूमिया साकिन राहतगढ़ 6 अब्दुल सलाम वल्द अब्दुल सहीद साकिन राहतगढ़ 7 रगवीर पिता रामसींग, मुन्ना पिता रामसींग साकिन भूलना भानगढ़

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

राहतगढ

भामरा

63.100 है.

:: अनुसूची-1 ::

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7 4

3

1.640

1.640

1/1

भूमिस्वामी

1.900

1.900

1/2

भूमिस्वामी

1.350

1.350

2

भूमिस्वामी

0.970

0.970

3/1

भूमिस्वामी

0.400

0.400

3/2

भूमिस्वामी

0.240

0.2403/3

भूमिस्वामी

1.040

1.040

5/2

भूमिस्वामी

0.180

0.180

6/2

भूमिस्वामी

0.800

0.80

3/4

भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6442

8 घासीराम वल्द वल्देव साकिन भानगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

9 श्रीमति रईसाबी जोजे अब्दुल सहीद साकिन राहतगढ़ 10 प्यारेलाल , मंशाराम , भगौनी , प्रकाश पिता जगन , शांतिबाई, भागवती पुत्री जगन साकिन भानगढ़

11 संजीव कुमार वल्द बद्री प्रसाद साकिन राहतगढ़ 12 मंजूलता पति संजीव कुमार साकिन राहतगढ़

13 सलीम वल्द अब्दुल रसीद साकिन राहतगढ़

14 सगीर अहमद पिता अब्दुल गनी साकिन राहतगढ़ 15 रफीक वल्द अब्दुल रजाक साकिन देह

16 रफीक वल्द अब्दुल अजीम साकिन राहतगढ़

17 जुलेशा वेगम पति सगीर अहमद साकिन राहतगढ़ 18 प्रकाशचंद वल्द बाबूलाल साकिन राहतगढ़

19 ब्रजेश कुमार वल्द वृन्द्रावन चेला सुखरामदास साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय

20 मुहम्मद शब्बीर पिता मुहम्मद रज्जाक साकिन राहतगढ़ 21 मुहम्मद आजाद वल्द अब्दुल हकीम साकिन राहतगढ़ 22 मुहम्मद शहजाद उर्फ सुजात वल्द मुस्सू साकिन राहतगढ़ 23 रईस, मु. अब्बास वल्द बशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 24 गोमतीबाई पत्नि मथरा प्रसाद साकिन देह

25 शहजाद वल्द अब्दुल हकीम साकिन देह

26 अब्दुल कलाम वल्द महबूब हसन साकिन राहतगढ़ 27 सेफुल इस्लाम वल्द महबूब हसन साकिन राहतगढ़ 28 मु. आरिफ वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

29 आजाद मिया वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

30 अनीस मिया वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

31 मुस्लिमा पति शब्बीर साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

32 हल्काई, तुलाराम, शोभाराम, रामसींग , मुन्ना, वीरसींग पिता हरीराम साकिन भूलनाभानगढ़

33 कल्लूमियां पिता अब्दुल गनी साकिन राहतगढ़

0.940

0.940

4

भूमिस्वामी

1.150

1.150

5/1

भूमिस्वामी

1.520

1.520

6/1

भूमिस्वामी

1.610

1.610

भूमिस्वामी 7/1

0.090

0.090

7/2

भूमिस्वामी

0.080

0.080

भूमिस्वामी 9

0.100

2.020

भूमिस्वामी 12

1.000

1.000

भूमिस्वामी 7/3

0.810

0.810

भूमिस्वामी 10/1

0.540

0.540

भूमिस्वामी 10/2

1.120

1.120

भूमिस्वामी 10/3

0.400

0.400

भूमिस्वामी 15/9

0.700

0.700

भूमिस्वामी 10/4

0.080

0.080

भूमिस्वामी 10/5

1.300

1.300

भूमिस्वामी 10/6

0.160

0.160

11

भूमिस्वामी

0.880

भूमिस्वामी 15/1 0.880

0.300

14

0.730

भूमिस्वामी

0.810

0.810

25

भूमिस्वामी

0.260

0.530

44

भूमिस्वामी

1.200

1.200

15/2

भूमिस्वामी

1.200

1.200

15/3

भूमिस्वामी

0.500

0.500

15/4

भूमिस्वामी

1.400

1.400

भूमिस्वामी 15/5

1.200

1.200

15/6

भूमिस्वामी

1.200

1.200

भूमिस्वामी 15/7

0.500

0.500

15/8

भूमिस्वामी

0.730

0.730

17

भूमिस्वामी

0.900

0.900

19

भूमिस्वामी

0.510

0.510

भूमिस्वामी 20

1.770

1.770

18

भूमिस्वामी

1.030

1.030 24/2

भूमिस्वामी

1.160

1.160

22/1

भूमिस्वामी

1.160

1.160

भूमिस्वामी

0.810

0.81

23/1

भूमिस्वामी

0.480

0.480

भूमिस्वामी 23/2

1.020

1.020

24/1

भूमिस्वामी

1.810

1.810

26/1

भूमिस्वामी

0.360

0.360

भूमिस्वामी 26/2 6443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

34 मुह . तारिक वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 35 मोहम्मद शाहिद वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 36 शहजाद मियां वल्द कल्लू मियां साकिन राहतगढ़ 37 मोहम्मद अनजर वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 38 मोहम्मद शाहिद वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 39 मुह. तारिक वल्द कल्लू मिया साकिन राहतगढ़ 40 बबलू, आशाराम, लीलाधर, सन्तोष पिता इमरत, हेमवती, धन्नाबाई पुत्री इमरत , अमानो वेवा इमरत साकिन देह अहस्तांतरणीय

41 द्रोपतीबाई पति गुपाल साकिन देह अहस्तांतरणीय प्यारे मियां वल्द बसीर मियां साकिन राहतगढ़ 42

43 सलीम, हलीम, सगीर अहमद, जहीर पिता रशीद, मन्नीबाई, फरीदा पिता रशीद , मासूमबी वेवा रशीद साकिन राहतगढ़ 44 नूरेहसन पुत्र अकबर साकिन राहतगढ़

45 बेगमबी पत्नि नूरे हसन साकिन राहतगढ़ 46 जहीर मिया वल्द वशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 47 शहजाद, ताहिर , आरिफ , सादिक, आशिफ , सद्दाम, सलमान, इरफान , बिलाल, जलाल पिता नूरेहसन, सखावतबी, गुड्डीबी पुत्री नूरेहसन साकिन राहतगढ़ 48 हसीन वल्द बसीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 49 अहलिया बी पत्नि आरिफ कुरैशी, नशरत बी पति अन्सार कुरैशी साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय

50 वसीम वल्द बशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 51 श्रीमति अजीजबानो पत्नि मुह. जलील साकिन राहतगढ़ 52 हसीन वल्द बसीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 53 वसीम वल्द बशीर कुरैशी साकिन राहतगढ़ 54 मुह. जलील वल्द इमाम बक्स साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय

55 रूपसींग वल्द हीरालाल साकिन बेरखेरी गुरू अहस्तांतरणीय

56 सुनील कुमार, प्रवीण कुमार वल्द दुर्गापसाद साकिन राहतगढ़ अहस्तांतरणीय

57 श्यामलाल वल्द नथू साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय 58 रामचरण वल्द खुमान साकिन भानगढ़ अहस्तांतरणीय योगः-

3.400

0.990

27/1

भूमिस्वमी

0.400

27/2

भूमिस्वामी

1.200

27/3

भूमिस्वामी

1.260

27/4

भूमिस्वामी

0.800

27/5

भूमिस्वामी

0.210

27/7

भूमिस्वामी

2.000

1.000

35/2

भूमिस्वामी

1.000

35/3

भूमिस्वामी

0.060

0.620

39

भूमिस्वामी

0.300

0.810

41/1

भूमिस्वामी

1.010

41/2

भूमिस्वामी

0.810

41/3

भूमिस्वामी

0.200

41/4

भूमिस्वामी

0.800

1.620

42

भूमिस्वामी

1.500

0.380

43/1

भूमिस्वामी

1.000

भूमिस्वामी 43/2

1.510

43/3

भूमिरयामी

1.100

1.570

45

भूमिस्वामी

1.460

1.460

46

भूमिस्वामी

2.080

1.430

47/1

भूमिस्वामी

0.800

भूमिस्वामी 47/2

0.650

भूमिस्वामी 47/3

0.590

0.590

48

भूमिस्वामी

1.600

1.600

49

भूमिस्वामी

0.990

0.990

भूमिस्वामी 50

1.240

1.24

भूमिस्वामी 53

1.410

51

1.410

भूमिस्वामी

1.610

1.610

52

भूमिस्वामी

1.650

1.650

54

भूमिस्वामी

63.1

73.75

78

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना , जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 1616 के तहत पुनर्वासन औरऔर पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना , जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे । wins

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6444

क्र. 11 - अ- 82-17-18-14523 , मौजा मनकापुर, पट.ह.नं. - 09 , तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J - 12011 / 31 / 2014-IA- 1 पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम

(1)

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध (2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

मनकापुर

4. पट.ह.नं.-

29

78.500है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स. क्र.

भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

4

7 1

3

5

6 2

1

69

1.210

1.210

भूमिस्वामी

जयवंत, मुन्ना, जगमोहन पिता महतापसींग, ऋषिबाई पुत्री महतापसींग , झलकना वेवा महतापसींग साकिन देह

2

70

1.210

मिठ्ठू वल्द बल्ला साकिन देह

1.210

भूमिस्वामी

3

1.100

71

1.100

भूमिस्वामी

रामरतन, सरवन , कल्यान पिता खिलान साकिन देह भूमिस्वामी

4

75

0.410 0.410

भूमिस्वामी

नारायण प्रसाद वल्द सुदर्शन प्रसाद साकिन देह

0.070 0,070

भूमिस्वामी 103

0.400 0.400

भूमिस्वामी 107 6445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

5 प्रीतमसींग वल्द राजाराम , संजीव वल्द प्रेमचंद साकिन राहतगढ़

6 बारेलाल वल्द करनसींग साकिन देह भूमिस्वामी 7 जयराम वल्द मोहन , मुकेश वल्द नंदलाल साकिन देह 8 रामलाल वल्द दौलत सकिन देह

9 चित्तरसींग , राजकुमार, प्रीतम, गंधर्व सींग , मरदन पिता वृन्द्रावन, गुलाबरानी वेवा वृन्द्रावन साकिन देह 10 रामस्वरूप पिता गुलाब अहिरवार साकिन चौकी 11 कलू वल्द हरया साकिन देह

12 तुलसीराम वल्द गनेश साकिन शिकारपुर 13 रामस्वरूप वल्द बद्रीप्रसाद साकिन राहतगढ़ 14 मीराबाई पत्नि परमानंद, रचना, भूरी, अंगूरी पिता परमानंद , राकेश, पप्पू, अशोक पिता परमानंद साकिन देह भूमिस्वामी 15 नारायण पिता देवचंद निवासी शिकारपुर

16 लालसींग वल्द देवचंद साकिन शिकारपुर 17 विजयरानी पति बलराम, पूजा, छोटीबाई, अभिलाषा, अंजनी नाबालिग पुत्री बलराम, सीताराम , सचिन नाबालिग वल्द बलराम वली माँ विजयरानी पत्नि बलराम साकिन शिकारपुर

18 हिम्मत वल्द हजारी , फूलसींग वल्द गजराजसींग , विमलाबाई, प्रेमबाई, बीनाबाई, पुत्री गजराजसींग, चित्तरसींग, राजकुमार, गंधर्वसींग , प्रीतम, मरदन पिता विन्दावन, गुलाबरानी वेवा विन्द्रावन साकिन देह

19 बलराम वल्द काशीराम सकिन देह

76

0.040 0.040

भूमिस्वामी

141

भूमिस्वामी

1.820 1.820

0.170

भूमिस्वामी 77

0.170

0.420

0.420

भूमिस्वामी 104

1.110 1.110

भूमिस्वामी 169/3

0.110

79

0.110

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 86

0.940 0.940

114

भूमिस्वामी

0.120 0.120

0.43

0.430

भूमिस्वामी 111

80

भूमिस्वामी

1.710 1.710

110

1.290

1.29

भूमिस्वामी

81

0.440 0.440

भूमिस्वामी

0.890

85

0.890

भूमिस्वामी

2.060

2.060

सेवाखातेदार 82

सेवाखातेदार 117

0.610

0.610

0.970

सेवाखातेदार 138 0.970

1.210

1.210

भूमिस्वामी 83

0.090

भूमिस्वामी 91

0.090

भूमिस्वामी 160 0.090 0.090

0.670

161

0.670

भूमिस्वामी

92

0.250 0.250

भूमिस्वामी

0.400 0.400

भूमिस्वामी 131

भूमिस्वामी

0.440 0.440

132

0.400

भूमिस्वामी

0.400

130/3

भूमिस्वामी

0.200 0.200

130/1

0,170

93

0.170

भूमिस्वामी

95

0.200

0.200

भूमिस्वामी

0.080 0.080

भूमिस्वामी 98

0.040 0.040

भूमिस्वामी 101

0.520

168

भूमिस्वामी

0.520

भूमिस्वामी

0.050 0.050

96/1

भूमिस्वामी

0.950 0.950

134/1

भूमिस्वामी

0.660 0.660

163/1

भूमिस्वामी 124

0.950 0.950

0.060

भूमिस्वामी

0.060

96/2

0.060

96/3

0.060

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.960

0.960

134/3

0.250 0.250

भूमिस्वामी 163/3/1

भूमिस्वामी

0.550 0.550

123/1

0.120

97

0.120

भूमिस्वामी

1.760 1.760

164

भूमिस्वामी

0.240

भूमिस्वामी 99

0.240 [भाग 1 6446

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

20

102

0.180

0.180

भूमिस्वामी

2.000

167

2.000

भूमिस्वामी

हरीसींग , हरप्रसाद पिता आधार, रामरतन, सुरेश, रगवीर पिता हरगोविन्द, जगरानी वेवा हरगोविन्द, जगरानी वेवा हरगोविन्द, ग्याप्रसाद, बाबूराम पिता घनश्याम , मजलीबहू वेवा घनश्याम साकिन देह

21

भूमिस्वामी 105

0.110

0.110 हलकई वल्द दुर्गाप्रसाद साकिन राहतगढ़

166

1.450 1.450

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 108

1.250

1.250 22 चंद्रभान पिता सुदर्शन प्रसाद साकिन राहतगढ़

23 हरीसींग वल्द करनसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 109/1 0.150 0.150

0.340

भूमिस्वामी 169/1

0.340

1.21

170/2

1.210

भूमिस्वामी

24

0.150

0.150

भूमिस्वामी 109/2

0.340

0.340

169/2

भूमिस्वामी

फूलरानी वेवा गुलाबसींग , माखन , संतोष, प्रकाश पिता गुलाबसींग , रीना, मीरा नाबालिग वल्द गुलाबसींग वली फूलरानी साकिन देह

1.210

1.210

भूमिस्वामी 170/1

25

0.280

119

0.280

भूमिस्वामी

रंधीरसींग वल्द हरप्रसाद , सुमतरानी देवा हरप्रसाद साकिन देह

121

भूमिस्वामी

0.130 0.130 26 उत्तमचंद वल्द जानकी प्रसाद जैन साकिन देह

0.960

122

भूमिस्वामी

0.960 27 श्रीमति रज्जोबाई पत्नि सरमन यादव साकिन देह

भूमिस्वामी

0.400 0.400

123/2

28

125

भूमिस्वामी

0.890 0.890 श्रीमति अमरवती पति पन्नालाल साकिन शिकारपुर

0.200

0.200

भूमिस्वामी 130/2

29 श्री दयाराम पिता उमेद सींग साकिन देह

126

1.140

भूमिस्वामी

1.140 30 द्वारकाप्रसाद वल्द रामलाल साकिन देह

127

भूमिस्वामी

0.140

0.140

31

भमिस्वामी

शिब्बू वल्द जगन्नाथ साकिन देह भूमिस्वामी

0.090

0.090

128/1

भूमिस्वामी

0.400 0.400

133/1

32 दीनदयाल वल्द जगन्नाथ साकिन देह

0.100

भूमिस्वामी

0.100

128/2

0.400 0.400

भूमिस्वामी 133/2

0.500

129/1

0.500

भूमिस्वामी

33 गौतम नाबालिग वल्द व वली रामभरोसे साकिन शिकारपुर

34

0.510

0.510

129/2

भूमिस्वामी

गोलू नाबालिग वल्द व वली रमेश साकिन शिकारपुर

35 सुनील कुमार पिता उत्तमचंद जैन साकिन देह

0.960

भूमिस्वामी 134/2

0.960 36

0.220

0.220

भूमिस्वामी 136/1

किशोरी, मोतीलाल पिता मूलचंद साकिन समौरिया जिला विदिशा

37 मनोजकुमार वल्द सुदर्शन प्रसाद साकिन राहतगढ़

0.310 0.310

भूमिस्वामी 136/2

137

0.350 0.350

भूमिस्वामी

38

139

1.320 1.320

भूमिस्वामी

मंदिर श्री महादेवजी स्वामी मुह. परसराम वल्द रामेश्वर प्रबंधक कलेक्टर महोदय , सागर

39

140

0.990 0.990 लक्ष्मीदेवी पत्नि रामरतन, हीरेन्द्र प्रतापसींग, पुष्पेन्द्र, नारायण भूमिस्वामी

40

0.260

भूमिस्वामी 142/1

0.260 पिता रामरतन, शिवानी पुत्री रामरतन साकिन देह भूमिस्वामी जयराम पिता जमना, गोपाल , बलराम पिता हरगोविन्द साकिन मनकापुर

41

भूमिस्वामी

0.660

0.660

142/2

सीमारानी पत्नि बलराम साकिन मनकापुर

42 राकेश वल्द परमानंद साकिन देह

0.390 0.390

143/1

भूमिस्वामी

43 बल्लू वल्द हरगोविन्द साकिन देह

143/2

0.400

0.400

भूमिस्वामी

44

144

1.700

1.700

भूमिस्वामी

इन्दरबाई , तुलाबाई पुत्री हीरालाल , धूरी , मिठ्ठू, मुन्ना, बाबूलाल, पूरन पिता हीरालाल साकिन देह

45 घनश्याम वल्द खुमान साकिन देह

145

0.780

भूमिस्वामी

0.780

भूमिस्वामी 159

0.700

0.700

0.200

0.200

146/1

भूमिस्वामी

46 वीरसींग वल्द हरप्रसाद, मायाबाई पत्नि हरप्रसाद साकिन देह

147

भूमिस्वामी

0.580

0.580

0.140

0.140

भूमिस्वामी 157/1 6447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

47 सुहागरानी सुहागरानी पत्नि हरिप्रसाद , रामगुलाम , रामकेश, रामप्यारे पिता हरिप्रसाद, रामसखी पिता हरिप्रसाद साकिन शिकारपुर 48 जवाहर वल्द मर्दन साकिन शिकारपुर

49 महेश सिंह वल्द लक्ष्मन सिंह साकिन शिकारपुर 50 रामस्वरूप , मुरलीधर पिता लक्ष्मनसींग साकिन शिकारपुर 51 रामेश्वर वल्द वंशी साकिन शिकारपुर

52 मुरलीधर वल्द वंशी साकिन शिकारपुर

55 पन्नालाल वल्द वंशी साकिन शिकारपुर भूमिस्वामी 54 प्रदीप कुमार वल्द सरमन साकिन देह भूमिस्वामी 55 दुर्गाप्रसाद, हरीराम, मूलचंद पिता लक्खू साकिन बिचपुरी 56 सविता पिता बलराम, मनोज, जितेन्द्र , संदीप, सुदीप पिता बलराम सििकन राहतगढ़

57 कमलाबाई पत्नि उत्तमचंद जैन साकिन राहतगढ़ 58 दशरथ वल्द रामदयाल साकिन आमाखुर्द रिछोरा श्यामपुरा तह. सागर

59 गिरीश कुमार वल्द सुदर्शनलाल साकिन देह भूमिस्वामी 60 हरभजन वल्द जालम साकिन देह

61 चेनसींग वल्द लक्ष्मन साकिन शिकारपुर

62 सरमन वल्द रघुनाथ साकिन शिकारपुर

63 उमेश पिता प्रेमचंद जैन साकिन राहतगढ़

64 होतीलाल पिता लक्ष्मन साकिन राहतगढ़

65 चन्द्रकुमार पिता मिट्ठूलाल साकिन राहतगढ़ 66 राजेन्दर पति परगट सिंह साकिन बरखेड़ा

67

68

मुह. इकराम वल्द मुह. उस्मान कुरैशी साकिन राहतगढ़ जनरेल सिंह पिता परगट सिंह साकिन बरखेड़ा 69 तेजेन्दर पति सरबन सिह साकिन देह

70 राजेन्दर पति परगट सिंह साकिन बरखेड़ा

71 सरवन सिह पिता गुरदयाल साकिन देह

72 जनेरल सिंह पिता परगट सिंह निवासी बरखेड़ा 73 परगट सिंह पिता गुरदयाल निवासी बरखेड़ा 74 गुरदयाल सिंह पिता बहादुर सिंह साकिन देह 75 जनरेल सिंह पिता परगट सिंह साकिन बरखेड़ा

योगः-

0.380

0.380

146/2

भूमिस्वामी

0.270 0.270

भूमिस्वामी 157/3

भूमिस्वामी 148

0.500

0.500

0.490

0.490

भूमिस्वामी 157/2

0.520 0.520

भूमिस्वामी 149/1

0.060

151

0.060

भूमिस्वामी

1.410

176/3 1.410

भूमिस्वामी

2.830 2.830

भूमिस्वामी 149/2

150 0.630 0.630

भूमिस्वामी

0.700 0.700

175

भूमिस्वामी

1.330 1.330

152.

भूमिस्वामी

154

0.410 0.410

भूमिस्वामी

0.170

165

0.170

भूमिस्वामी

153

1.330 1.330

भूमिस्वामी

0.410

155

0.410

भूमिस्वामी

0.400 0.400

156

भूमिस्वामी

0.410 0.410

भूमिस्वामी 158

0.820

0.820

162

भूमिस्वामी

0.650 0.650

भूमिस्वामी 163/2

0.400

0.400

भूमिस्वामी 163/3/2

0.690 0.690

171/1

भूमिस्वामी

1.210

भूमिस्वामी

1.210

171/2

2.000

2.000

भूमिस्वामी 176/1

2.000

2.000

176/2

भूमिस्वामी

0.080

0.680

195/1

भूमिस्वामी

0.010

भूमिस्वामी 195/2

0.680

भूमिस्वामी 195/3

0.810

भूमिस्वामी 195/5

0.170

0.600

197/1

भूमिस्वामी

1.190

भूमिस्वामी 197/2

197/3 1.300

भूमिस्वामी

2.000

197/4

भूमिस्वामी

0.810

भूमिस्वामी 197/5

1.190

भूमिस्वामी 197/6

4.840

0.250

भूमिस्वामी 198/1

2.000

भूमिस्वामी 198/2

0.170

भूमिस्वामी 198/8

1.430

भूमिस्वामी 198/3

1.370

भूमिस्वामी 198/4

0.630

भूमिस्वामी 198/6

3,450

भूमिस्वामी 198/5

0.020

भूमिस्वामी 198/9

0.080

भूमिस्वामी 198/10

92.08

78.5

132किता [भाग 1 6448

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 12 - अ - 82-17-18-14524 , मौजा हंसरई, पट.ह.नं. - 28 , तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J- 12011/31 /2014-IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

6449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

:

परियोजना का नाम

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (1) (2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

हंसरई

4. पट.ह.नं.-

28

: 74.720है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्र.

भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे .में) 1

2

3

4

8 1 मुलायम खा वल्द अलाउ‌द्दीन निवासी राहतगढ़

भूमिस्वामी

1.160

1.160

2/1

2 दरयाव सिंह वल्द किसन सींग साकिन सेमराखेड़ा

2.020

2.020

भूमिस्वामी 2/2

भूमिस्वामी

1.560

1.560

17/1

0.800

0.800

भूमिस्वामी 47/7

भूमिस्वामी 48/1

0.990

0.990

0.780

भूमिस्वामी 56

0.780

64

0.660

भूमिस्वामी

1.110

भूमिस्वामी

0.800

0.800

51/2

3

भूमिस्वामी

0.800 बलराम वल्द मनमोहन साकिन जामुढाना

2/3 0.800

4

2/4

0.570

0.570

भूमिस्वामी

मुस्तफा, फातमा नाबालिग बहादुर खां , पीरनबी, इन्दुबी वेवा बहादुर खं पालक माँ

0.570

भूमिस्वामी 52/1

0.570 5 शोएल, उवेश नाबालिग वल्द नईम मिया साकिन राहतगढ़

3

0.650

भूमिस्वामी

0.650

4

0.650

भूमिस्वामी

0.650

भूमिस्वामी 49

0.930

0.930,

6

6

1.010

भूमिस्वामी

1.010

अब्दुल रहूफ मुलकीम वा.मु. सादिक नाबालिग वल्द व वली फकीर मुहम्मद साकिन राहतगढ़

7

भूमिस्वामी

1.010

7

1.010

मुन्ना बालिग महेन्द्र नाबालिग पिता देवी, रामकली , सावित्री बालिग हल्की नाबालिग पुत्री देवी पालक व खुद माँ ताराबाई वेवा देवी साकिन समराखेड़ा

8 मोहनलाल वल्द तुलाराम साकिन देह

8

0.200

0.200

भूमिस्वामी

10

भूमिस्वामी

0.620

0.620 9

11

0.970

भूमिस्वामी

0.970

रामप्रसाद पिता कुन्जीलाल, तुलसाबाई वेवा कुन्जीलाल साकिन जामुनढ़ाना

10

भूमिस्वामी

12

अब्दुल रहूप वल्द अब्दुल बहीद साकिन राहतगढ़

0.970

0.970

13

0.88

0.880 11 | पारवती , शनिया, द्रोपदी , तेजा पुत्री रम्पू साकिन सेमराखेड़ा भूमिस्वामी

12

भूमिस्वामी

14

सुखलाल वल्द टूडे साकिन सेमराखेड़ा

0.880

0.880 13 हरीसींग वल्द हल्के साकिन सेमराखेड़ा

भूमिस्वामी 15

0.920

0.920 14 शांतिबाई जोजे माखन साकिन देह

भूमिस्वामी 16

1.290

1.290 15 रामलाल वल्द गया साकिन सेमराखेड़ा

1.210

भूमिस्वामी 17/2

1.210 16 मुहम्मद युनुस वल्द अब्दुल बाकर साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 17/3

1.750

1.750

भूमिस्वामी

18

0.990

0.990 17 सिदी , बाबूलाल, भागीरथ, नंदू पिता दमरू साकिन सेमराखेडा

19

0.900

भूमिस्वामी

0.900 18 दमरू , कलू पिता मंगल, मनकुवर वेवा मंगल साकिन सेमराखेड़ा

भूमिस्वामी 20

0.910 0.910 19 गीताबाई पुत्री नरान, पानबाई वेवा नारायण साकिन सेमराखेड़ा 6450

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

22

0.740

20

भूमिस्वामी

0.740

0.540

भूमिस्वामी

0.540

51/1

हरीसींग , गंगाधर , देवीसींग , रतीराम पिता नंदराम, बड़ीबहू वेवा दरयाव, बकील, प्रमोद, सीमा, रमा पिता दरयाव, छतरसींग वल्द सुमेरसींग , रामलाल वल्द गनेश, तेजाबाई वेवा अर्जुन , राधेलाल, कल्याण , सुशीलाबाई, श्यामबाई, उमाबाई, द्वारकाबाई पिता अर्जुन साकिन सेमराखेड़ी

21 फूलाबाई पुत्री सुदामा साकिन सेमरामेड़ा

1.430

भूमिस्वामी

1.430

25/1

22 नदराम वल्द फदाली साकिन देह

भूमिस्वामी

0.870

25/2

0.870

भूमिस्वामी

0.570

0.570

47/5

23 वीरसींग , अमोलसींग पिता महतापसींग साकिन सेमराखेड़ा

27

भूमिस्वामी

0.120

0.120

32

भूमिस्वामी

1.200

1.200

24 खिलान सींग पिता पंचे साकिन देंह

29

भूमिस्वामी

0.080

0.080

भूमिस्वामी 39

0.320

0.320

25

30

नारायण , मुन्शी पिता भैयालाल साकिन सेमराखेड़ा

भूमिस्वामी

3.040

3.040

31

भूमिस्वामी

1.320

26 अब्दुल बहीद पिता अब्दुल शकूर साकिन राहतगढ़

1.320

भूमिस्वामी

0.960

27 जमील मिया पिता शकूर मुहम्मद साकिन राहतगढ़

34/1

0.960

भूमिस्वामी

0.410

0.410

34/2

28 वीरसींग वल्द महताब सींग साकिन देह

भूमिस्वामी

0.500

35/1

0.500 29 कमरूद्दीन वल्द रज्जाक साकिन राहतगढ़

0.980

0.980

भूमिस्वामी 35/2

30

0.400

0.400

भूमिस्वामी 35/3

अरूण कुमार पिता बाबूलाल गुप्ता साकिन कल्याणपुर माल

31 सीताराम वल्द गोदनसींग साकिन सेमरामेड़ा

भूमिस्वामी

0.630

0.630

36/1

1.200

1.200 32

भूमिस्वामी 36/2

सिद्धीकी वल्द दम्मा, मु. असार मु. इकबाल वल्द सिद्धीकी साकिन राहतगढ़

37

33 अजीज खा पिता नस्सू खां साकिन सेमरामेड़ा

भूमिस्वामी

0.780

0.780 34

40

2.020

2.020

भूमिस्वामी

सादिक, रासिद पिता शाबिर मिया, फिरदोश पुत्री शाबिर मिया साकिन राहतगढ़

35

42

2.000

2.000

भूमिस्वामी

हरदास , रामदास पिता मरदन, देवकाबाई पुत्री मरदन साकिन सेमराखेड़ा

36 रम्मा वल्द कलुवा साकिन सेमराखेड़ा

43/2

0.800

0.800

भूमिस्वामी

37

0.800

0.800

भूमिस्वामी 43/3

प्रकाश , राजेश पिता भद्दा, अनीता, कविता पुत्री भद्दा, जुगताबाई वेवा भद्दा साकिन सेमरमेड़ा

38 परसराम वल्द दरयाव सिंह साकिन सेमराखेड़ा

45

भूमिस्वाभी

2.000

2.000

भूमिस्वामी

0.610

46/1

0.610

46/2

1.400

भूमिस्वामी

1.400

0.770

भूमिस्वामी 58

0.430 39 गोकल वल्द कुदऊ साकिन बरोदासागर

भूमिस्वामी 47/2

2.250

2.250

40 बाबूखां, हल्के खां पिता लालेखा साकिन बरोदासागर

47/3

भूमिस्वामी

0.280

0.280

41 शेरखां पिता शहादत खा साकिन सेमरामेढ़ा

47/4 0.890

भूमिस्वामी

0.890 42

1.430

47/6 1.430

भूमिस्वामी

काशीराम वल्द देवीप्रसाद, ललिताबाई पति काशीराम साकिन सेमरामेड़ा

43 आरिफ पिता नईम मिया साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 50

0.870

0.870

44 गोपाल पिता कुंजीलाल साकिन सेमरामेड़ा

भूमिस्वामी

0.570

0.570

52/2

45 भीकम पिता कुन्जीलाल साकिन करई विदिशा

0.570

भूमिस्वामी

0.570

52/3

AL 6451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

1.330

53/3

46 हल्कू वल्द जमना, कोमलबाई पति हल्कू साकिन देह

1.330

1.330

1.330 47 प्रताप वल्द रूपसींग , बैजन्ती पति प्रताप साकिन सेमरामेड़ा भूमिस्वामी 53/4

48

1.330

1.330

53/5

भूमिस्वामी

रामस्वरूप नाबालिग वल्द भूपत , सुनीता नाबालिग पुत्री भूपत, श्रीबाई पति भूपत साकिन सेमरामेड़ा

49 हरप्रसाद पिता हल्का साकिन सेमराखेड़ा

76

भूमिस्वामी

2.000

2.000

77

2.010

50

2.010

भूमिस्वामी

दशोदाबाई वेवा कलुवा, किशन वल्द कलुवा, तुलसाबाई पुत्री कलुवा साकिन देह

1.000

51

भूमिस्वामी 78/1

1.000 आरती पुत्री प्यारेलाल, जानकी पति प्यारेलाल साकिन सेमराखेड़ा

52

0.990

0.990

78/2

भूमिस्वामी

लक्ष्मन पिता रख्खा, बैजन्ती, सपना पुत्री रख्खा, केशरबाई वेवा रख्खा साकिन सेमरामेड़ा

भूमिस्वामी 81

0.830 53

0.830

रेवाराम वल्द परमसुख साकिन सेमराखेड़ा

54 सकीना पति मुहम्मदम्मद जलील साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

0.140

0.140

82/1

0.700

0.700

82/2

भूमिस्वामी

55 गिरधारी उर्फ गोवर्धन पिता रामचरण साकिन सेमराखेड़ा भूमिस्वामी 85

0.600

0.600

86

2.000

2.000

56

भूमिस्वामी

माखन, घूमनसींग, गोवर्धन पिता रामचरन , पार्वती, नन्नी पुत्री रामचरन, पारवती पति भोगीराम, पूनाबाई पति गोपीलाल, जयराम, महताप , हरगोविन्द, हरीराम , तुलसीराम पिता आशाराम, मुलाबाई पुत्री आशाराम साकिन सेमरखेड़ा

योगः-

75 75.51 74.72 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6452

क्र. 13 - अ- 82-17-18-14525 , मौजा मनकापुर, पट.ह.नं. - 29 , तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक -1-12011 / 31 / 2014-IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम

: बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

मनकापुर

4. पट.ह.नं.-

29

: 6.730है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में) 1

2

4

3

5

6

7 1

6

1.100

0.820

भूमिस्वामी

मिठू वल्द परमानंद, अरूणाबाई जोजे मिठ्ठू साकिन शिकारपुर

2

7

1.060 1.060

भूमिस्वामी

चेनसींग वल्द रामप्रसाद साकिन शिकारपुर

3

8

0.630 0.630

भूमिस्वामी

32

0.180

0.180

भूमिस्वामी

जगदीश , राधे वल्द रविशंकर , विनीता, गौराबाई, कलीबाई, हल्कीबाई पुत्री रविशंकर, कुन्तीबाई वेवा रविशंकर किसन, मिठू पिता परमानंद वलीराम पिता परसू, अरूणबाई पुत्री दमरू, भगतराम वल्द शेवलाल साकिन शिकारपुर

4 श्री रामजी वल्द बाबूलाल साकिन देह

34

0.520

0.100

भूमिस्वामी

5

0.910

भूमिस्वामी

1.290 निरंजन पिता बाबूलाल साकिन शिकारपुर

41/1

6 रामविशाल पिता बाबूलाल साकिन देह

0.720

भूमिस्वामी 41/2

भूमिस्वामी 42

0.230 0.030 6453

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

7

0.950

देवेन्द्र पिता बाबूलाल ग्राम शिकारपुर

0.700

भूमिस्वामी 46/1

8 निरंजन पिता बाबूलाल साकिन शिकारपुर

0.110

भूमिस्वामी 46/2

9

48

0.880 0.700 चिरोंजीलाल वल्द खेतसींग साकिन शिकारपुर भूमिस्वामी

10

49

0.830 0.140 सावित्रीबाई पति रंधीर सिंह साकिन शिकारपुर भूमिस्वामी

11

66

0.120 0,060

भूमिस्वामी

रणजीत सिंह , अनीताश सिंह पिता माखन सिंह साकिन भैसा

12

2.620

1.020

भूमिस्वामी 9/1

जगदीश , राधे वल्द रविशंकर, मिठू पिता परमानंद, फूलाबाई पति किशन, सुमंत्रा, कुशम, शीला, लीला, मीरा पिता किशन, जगमोहन, संतोष, राजन , पप्पू पिता किशन , भगतसींग , सुभाष, विनीता, गौराबाई , कलीबाई, हल्कीबाई पुत्री रविशंकर, राजेश पिता बलीराम, मालतीबाई पिता वलीराम , भगतराम वल्द शेवलाल, राधाबाई , ओमबाई पुत्री वलीराम , कुन्तीबाई वेवा रविशंकर साकिन देह

13

0.400

भूमिस्वामी

मंगलसींग वल्द गनेशराम साकिन शिकारपुर

9/2

योगः-

15

11.26

6.73 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6454

क्र. 14- अ- 82-17-18-14526 , मौजा शिकारपुर, पट.ह.नं. - 27, तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-1-12011 / 31/ 2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (1) (2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

शिकारपुर

4. पट.ह.नं.-

27

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

81.480है.

::अनुसूची-1::

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

भूमि का प्रकार 1

2

3

4

8 1

11

भूमिस्वामी

0.350 0.350

भूमिस्वामी

2.330

2.330

20/1

कंचन, मनोज, विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी, राधा पुत्री गोरेलाल , मुन्नी वेवा गोरेलाल, प्रभू, हुकम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसमबाई, हरीबाई पुत्री शंकर, भगवानसींग पिता रामलाल, फूलाबाई वेवा रामलाल, तिज्जा पुत्री नन्हे, मनका पिता छुट्टी, जगन्नाथ पिता गुबन्दी साकिन देह

2

19

3.710

3.710

भूमिस्वामी

आशाराम वल्द शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर साकिन देह

3 कमलसीग वल्द भगोनी साकिन देह

1.200

20/2

भूमिस्वामी

1.200

25

0.320 0.320

27

1.500

1.500

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

4 वीरसींग , ओंकार , अशोक, रामसेवक, रामबाबू वालिग बकील, मुनीम वल्द शोभाराम, बेटीबाई वेवा शोभाराम , अरूणाबाई, गंगाबाई पुत्री दमरू साकिन देह

5

26

अरुणाबाई जोजे मिठ्ठूलाल साकिन देह

भूमिस्वामी

0.730 0.730 6455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

6 प्रकाश वल्द देवी साकिन देह

7 दशरथ वल्द नंदराम साकिन देह

8 बैजन्ती पति सरमन साकिन देह

9 गोराबाई पत्नि सुन्दरलाल साकिन देह

10 राजकुमार, विनोद, सुरेन्द्र पिता ईश्वरीप्रसाद, गुडिया, सोनाबाई पुत्री ईश्वरीप्रसाद साकिन देह

11 हिम्मतसींग वल्द जगन्नाथ साकिन देह

12 रामश्री पति जगन्नाथ साकिन देह

13 बैजनाथ, सुन्दरसींग, कमलसींग पिता घासीराम , प्यारीबहू वेवा कनई साकिन देह

14 तेजसींग, सुन्दर, छोटेलाल पिता गयाप्रसाद साकिन देह 15 सरमन वल्द फूलसींग साकिन देह

16 रामस्वरूप, मुरलीधर, महेश, चैनसींग पिता लक्ष्मन, किशन वल्द मुल्ली, परषोत्तम वल्द रामस्वरूप साकिन देह श्री महावीरजी स्वामी बांके मौजा देह प्रबंधक कलेक्टर सागर 17

18 कालूराम पिता तुलसीराम साकिन देह

19 चतुरसींग वल्द तुलसीराम साकिन देह

20 कम्मोद पिता अजुद्धी साकिन देह

21 संदेर पिता अजुद्धी साकिन देह

22 छोटेलाल पिता कुदउ साकिन देह

23 मकुन्दी, धरम, निरभे, शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद, मीरा, सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद, गन्नीबाई वेवा दुर्गाप्रसाद साकिन देह 24 पूरन , अमरसींग पिता जयराम, कमला पुत्री जयराम साकिन देह

25 ग्याप्रसाद, रामरतन पिता खुमान , सुशीला वेवा खुमान साकिन देह

26 प्रभु वल्द रतनसींग साकिन देह

27 प्रेमबाई जोजे चतुरसींग साकिन देह

28 कम्मोद पिता अजुद्धी साकिन देह

29 हरिनारायण वल्द कम्मोद , गोकल नाबालिग वल्द व वली सन्देरसीग साकिन देह

30 छोटेलाल पिता कुदउ साकिन देह

32

31 मकुन्दी, धरम, निरभे, शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद, मीरा , सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद, गन्नीबाई वेवा दुर्गाप्रसाद साकिन देह ग्याप्रसाद, रामरतन पिता खुमान, सुशीला वेवा खुमान साकिन

देह

33 जानकी, हरनाम पिता भावसींग साकिन देह 34 नारायण , लालसींग , बलराम पिता देवचंद साकिन देह 35 नेतराम, लक्ष्मीप्रसाद , विष्णुप्रसाद पिता शिवप्रसाद, मु. धनकुवंर वेवा शिवप्रसाद साकिन देह

36 करन , रघुवीर पिता हरगोन्दि , रम्बो पुत्री हरगोविन्द साकिन देह

37 बलराम वल्द त्रिलोकी साकिन देह

0.890

भूमिस्वामी

0.890

28/1

1.800

1.800

भूमिस्वामी 28/2

भूमिस्वामी 30

0.100

0.100

3.420

3.420

भूमिस्वामी 35/1

0.600 0.600

भूमिस्वामी 28/3

0.600

0.600

भूमिस्वामी 33/1

33/2 1.840 1.840

भूमिस्वामी

1.880

भूमिस्वामी

1.880

33/3

0.400

0,400

भूमिस्वामी 33/4

0.800

भूमिस्वामी

0.800

33/5

0.840

0.840

भूमिस्वामी 33/6

34

3.080

3.080

भूमिस्वामी

38

0.400

भूमिस्वामी

0.820

2.020

भूमिस्वामी

2.020

35/2

1.060

1.060

भूमिस्वामी 35/3

36

4.940

4.940

भूमिस्वामी

40

0.390

1.070

भूमिस्वामी

0.170

41

0.100

भूमिस्वामी

0.080

0.080

भूमिस्वामी 52

1.120

1.120

भूमिस्वामी 53/1

1.120

1.120

भूमिस्वामी 53/2

0.040

0.040

भूमिस्वामी 55/1

0.030

0.030

भूमिस्वामी 55/2

0.010

0.010

भूमिस्वामी 55/3

0.050

भूमिस्वामी

0.050

55/4

0.010

0.010

भूमिस्वामी

0.010

0.010

भूमिस्वामी 55/6

0.100

0.400

भूमिस्वामी 56/1

0.400

भूमिस्वामी 56/2

3.590

1.390

भूमिस्वामी 63/1

0.730

भूमिस्वामी 63/2

0.690

भूमिस्वामी 63/3

0.690

भूमिस्वामी 63/4

0.690

65/5

भूमिस्वामी

1.900

65

1.900

भूमिस्वामी

66

0.610

0.610

भूमिस्वामी

0.590

67

0.590

भूमिस्वामी

0.450

0.450

68

भूमिस्वामी

0.300

0.300

भूमिस्वामी 70/1

भूमिस्वामी 72

0.190

0.190 6456

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

38 लखन वल्द रामप्रसाद साकिन देह बाबूलाल वल्द बिहारी साकिन देह 39

40 जगदीश, बबलू, राकेश पिता शेरसींग, कपूरीबाई वेवा शेरसींग, सुमत्रा, ममता पुत्री शेरसींग साकिन देह 41 राजाराम, गुलाब, बाबूलाल , दौलत , वल्देव पिता मोहनलाल, लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण पति सूरतसींग , अशोकरानी वेवा सूरतसींग साकिन देह

42 वलीराम, मिहीलाल, शंकर पिता बाबूलाल, मु. यशोदाबाई वेवा बाबूलाल, रामनाथ , श्रीकिशन, लखन, रामदयाल पिता रामप्रसाद , सूरजसींग, नारायणसींग, रामगोपाल पिता रामलाल, सुमतरानी वेवा रामलाल साकिन देह 43 रामस्वरूप , मुरलीधर, चैनसींग , महेश पिता लक्ष्मन, गुवन्दी साकिन देह

44 मनका वल्द छुट्टी , जगन्नाथ वल्द गुबंदी, शारदा, गुलाबबाई पुत्री गुबंदी साकिन देह

45 गजराजसींग वल्द बिहारी साकिन देह 46 रामसींग पिता बिहारी साकिन देह 47 राजाराम वल्द मोहनलाल साकिन देह 48 गुलाब वल्द मोहनलाल साकिन देह 49 बाबूलाल वल्द मोहनलाल साकिन देह 50 वल्देव वल्द मोहनलाल साकिन देह 51 दौलत वल्द मोहनलाल साकिन देह 52 अजयसिंह वल्द रामचंद सिंह साकिन देह 53 अमित सिंह पिता रामचंद्र सिंह साकिन देह 54 सौरभ सिंह पिता कोमल सिंह साकिन देह 55 रनजीत सिंह वल्द कोमल सिंह साकिन देह 56 कंचन, मनोज , विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी, राधा पुत्री गोरेलाल, मुन्नी वेवा गोरेलाल, प्रभु, हुकम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर, भगवतसवींग पिता रामलाल, तिज्जा पुत्री नन्हे, हिम्मत, सुम्मे, पप्पूपिता मोनी साकिन देह

भूमिस्वामी

1.000

1.000 70/2

भूमिस्वामी

0.520

0.520 70/3

भूमिस्वामी

0.500

0.500 70/4

74

2.740

1.420 भूमिस्वामी

76

0.880

0.880

भूमिस्वामी

78

0.790

3.710

भूमिस्वामी

0.820

0.820

भूमिस्वामी 86/1

0.820

0.820

भूमिस्वामी 86/2

भूमिस्वामी

2.070

2.380

88/1

भूमिस्वामी

2.380

88/2

भूमिस्वामी 89

0.640

0.300

90

भूमिस्वामी

0.130

0.390

91

भूमिस्वामी

0.040

0.39

भूमिस्वामी 114

0.110

0.110

भूमिस्वामी 115

0.110

0.050

147

भूमिस्वामी

0.040 0.040

भूमिस्वामी

0.410 0.330

148/1

भूमिस्वामी

0.190 0.190

192/1

193

भूमिस्वामी

0.050 0.050

194

0.130

भूमिस्वामी

0.130

1.290

1.290

भूमिस्वामी 154/4

0.260

भूमिस्वामी 148/2 0.440

0.200

0.200

192/2

भूमिस्वामी

0.240

0.460

भूमिस्वामी 148/3

भूमिस्वामी

0.170

0.440

148/4

भूमिस्वामी

0.770

0.770

152/2

156

0.150

0.150

भूमिस्वामी

150

1.430 1.430

भूमिस्वामी

0.800

0.800

भूमिस्वामी 152/1

3.150

3.150

भूमिस्वामी 152/3 6457 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

153

57

भूमिस्वामी

2.680 1.550 चैनबाबू, महेश पिता लक्ष्मन, किशन नाबालिग वल्द व वली मुल्ली, परषोत्तम नाबालिग वल्द रामरूप साकिन देह

58 रनजीतसिंह वल्द कोमलसिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

1.400

0.880

154/1

59 सौरभ सिंह वल्द कोमल सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी

1.390

0.860

154/2

60 अमित सिंह पिता रामचंद्र सिंह साकिन देह

0.750

154/3 1.350

भूमिस्वामी

61 रामचंद सिंह पिता भैयालाल साकिन देह

0.310

भूमिस्वामी

0.310

192/3

198

0.950

62

भूमिस्वामी

0.950 प्रतिज्ञा उर्फ ववली पुत्री किशोरीलाल साकिन राहतगढ़, भगवानसींग, रामचरण, दशरथ, कमल , लक्ष्मन , रामेश्वर पिता देवी, लक्ष्मी, रामवती, कृष्णा, सविता, संध्या पुत्री देवी, फूलाबाई वेवा देवी साकिन रजोली

ॐ

3.790

203

भूमिस्वामी

2.880 रश्मिवाला पुत्री जीवनलाल साकिन राहतगढ़, भगवानसींग , रामचरन, दशरथ, कमल, लक्ष्मन, रामेश्वर पिता देवीलक्ष्मी , रामवती , कृष्णा, सविता, संध्या पुत्री देवी फूलाबाई वेवा देवी साकिन रजोली

64 प्रेमबाई पति मुन्नालाल साकिन राहतगढ़

1.550

1.250

भूमिस्वामी 207/1

65 अनवर पिता अब्दुल वहीद साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

0.750

0.750

207/2

66 मुन्नालाल वल्द दयाराम साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी

1.600 1.600

207/3

67 रमेश, बलराम पिता लच्छू साकिन राहतगढ़

3.150

3.150

भूमिस्वामी 207/4

68 अनीस वल्द मुह समसुद्दीन साकिन राहतगढ़

1.600

1.600

भूमिस्वामी 207/5

0.800

भूमिस्वामी 207/6

0.800 69 लालमिया वल्द अब्दुल बहीद साकिन देह योमः-

96.63

90

81.48 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) अंतिमी यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है। 6458

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

[भाग 1 क्र. 15 - अ- 82-17-18-14527 , मौजा रसूलपुर, पट.ह.नं. - 29, तहसील राहतगढ़

:: सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-J - 12011 / 31 /2014- IA-I पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी- सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना देहरा बांध (1) (2) भूमि का विवरण

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

:

राहतगढ़

3. ग्राम

रसूलपुर

4. पट.ह.नं.-

29

: 79.30 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्र.

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

4

1

6

8 2

5

3

1

0.450

0.810

मुह. इशाक पिता फतेह मुह. साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 1/2

2

0.450

0.450

भूमिस्वामी

मुह. हनीफ ल्द जमालुद्दीन साकिन राहतगढ़

3/1

3 नाजिम वल्द हनीफ साकिन राहतगढ़

1.500

भूमिस्वामी 3/2

1.500

4 अभिषेक, अखलेश पिता प्रेमनाथ साकिन सागर

1.550 0.920

भूमिस्वामी 4/1

1.200

भूमिस्वामी 5/4 1.200

2.040

2.040

भूमिस्वामी 6/2

5

3.010

3.010

भूमिस्वामी

अब्बास वल्द जमालुद्दीन साकिन राहतगढ़

5/1

6

2.600

2.600

भूमिस्वामी 5/2

रूस्तम नाबालिग वल्द व वली उस्मान साकिन राहतगढ़

7

1.200

1.200

भूमिस्वामी 5/3

श्रीहरीहर ऐसोसिएट गांधी चौक सागर द्वारा अध्यक्ष सचिन पिता काशीराम साकिन सागर

3.590

3.590

भूमिस्वामी 6/1 6459 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.820 18

0.820

7/1

भूमिस्वामी

इस्माइल पिता इशाक मुहम्मद साकिन राहतगढ़

0.970

0.970

9

7/2

भूमिस्वामी

मुह. रहीस वल्द अहमदनूर कुरैशी साकिन राहतगढ़

10

0.400

0.400

7/3

भूमिस्वामी

फरीद पिता अब्दुल रसीद साकिन राहतगढ़

0,400 11

0.400

भूमिस्वामी 7/4

मुह. शरीफ बालिग रहीश , इस्लाम, इरफान, इकराम , अकबर नाबालिग पिता रहीश वली मुह. शरीफ वल्द रहीश, मुह . दिलशाद, मुह. शादिक, मुह. मुस्सदिक पिता नोसेमिया, मुह. मुस्तफा पिता नोसेमिया, हाफिज अबुल कलाम पिता मह. अय्यूब साकिन राहतगढ़

2.510 12

2.510

7/5

भूमिस्वामी

स्पीचुवल रिजनरेशन मूवमेंट एस.आर.एम. फाउंडेशन आफ इंडिया पंजीयन क्रमांक 52366 दि. 7/11/1963 मुख्तयार आम मनीश मालिक सुभाषचंद पता निवासी एम.एम.ई.भोपाल

13

4.000

4.000

8/1

भूमिस्वामी

नूरमिया पिता इशाक मुह निवासी ग्राम राहतगढ़

0.050

1.070 14

8/2

भूमिस्वामी

मुह. हाफिज नासेमिया पिता मुह. इशाक

15

1.070

8/3

भूमिस्वामी

मुह. रहीस वल्द अहमदनूर कुरैशी साकिन राहतगढ़

0.700

0.700

16

भूमिस्वामी 10/1

भूरेमिया, अब्बासी , हबीब , नहीम वल्द हमीद साकिन देह

17

0.800 हबीब वल्द हमीद साकिन देह

0.800

भूमिस्वामी 10/2

0.690 18

0.690

सलीम वल्द वहीद साकिन देह

भूमिस्वामी 10/3

0.690 हलीम वल्द वहीद साकिन देह

19

0.690

भूमिस्वामी 10/4

20

0.700 0.700 अजीम वल्द वहीद साकिन देह

भूमिस्वामी 10/5

21

1.570

1.570

12

भूमिस्वामी

मियाबाबू, अनीष वल्द सलामत हुसैन साकिन देह

1.150 22

1.150

भूमिस्वामी 13

कलू पिता सिद्धीक साकिन राहतगढ़

0.860

0.860

भूमिस्वामी 13/93

0.950

0.950

भूमिस्वामी 23

0.960

0.960

भूमिस्वामी 24/2

23

0.490

0.490

भूमिस्वामी 14/1

धनसींग वल्द कुदऊ साकिन राहतगढ़

24

0.470

संतोष पिता धनसींग साकिन देह

0.470

भूमिस्वामी 14/2

0.170 25 उत्तम पिता धनसींग साकिन देह

0.170

भूमिस्वामी 14/3

0.300

0.300

भूमिस्वामी 15/2

0.470 26

0.470

रमेश पिता धनसींग साकिन देह

14/4

भूमिस्वामी

27

0.470

0.470

15/1

भूमिस्वामी

राजकुमार वल्द धनसींग साकिन राहतगढ़

0.250 28

0.250

किशोर वल्द नारायण साकिन देह

भूमिस्वामी 16/1

0.160

29

0.160

भूमिस्वामी 16/2

राजू वल्द नारायण साकिन राहतगढ़

0.140

0.140

भूमिस्वामी 17

30

0.250

0.250

प्रीतम वल्द नारायण साकिन देह

भूमिस्वामी 16/3

31

1.010

1.010

भूमिस्वामी 19

रामबाई जोजू गठू साकिन देह

32

1.010

1.010

भूमिस्वामी 20

कलू वल्द घसीटे साकिन राहतगढ़

0.870 33

0.870

21

भूमिस्वामी

मुन्नी जोजे रूपसींग साकिन राहतगढ़

34

2.130

22

2.130

भूमिस्वामी

3.060

3.060 35

भूमिस्वामी

कलू वल्द घसीटे, घसीटे, रामबाई, मुन्नीबाई, प्रेमबाई , नत्थीबाई पुत्री घसीटे साकिन देह आविद, शाविर वल्द इब्राहिम साकिन राहतगढ़

24/1

0.860

25

0.860

भूमिस्वामी

0.420

0.420

36 रामस्वरूप, ब्रजेश वल्द नंदन सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी 35/1

0.150 37

0.150

रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह

भूमिस्वामी 35/2

0.280 0.280

भूमिस्वामी 39

0.880

0.880

भमिस्वामी 40 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6460

[भाग 1 $38

36

0.900

0.900

भूमिस्वामी

2.300

भूमिस्वामी 37

1.760

2.620

2.620

38

भूमिस्वामी

जाफिर हुसैन, लियाकत हुसैन , जाहिद हुसैन, बाहिद हुसैन, अन्सार हुसैन , खालिद , इमरान हुसैन साकिन राहतगढ़ वल्द अहमद हुसैन , वहीदनवी वेवा अहमद हुसैन

39 द्रोपतीबाई पत्नि नंदनसिंह साकिन राहतगढ़

1.410

2.610

भूमिस्वामी 43/1

40 रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह

भूमिस्वामी

1.400

43/2

41 रामस्वरूप , ब्रजेश वल्द नंदन सिंह साकिन देह

0.040

1.570

भूमिस्वामी 44/1

42 रूपसींग पिता रेवाराम साकिन देह

0.220

भूमिस्वामी 44/2

43

0.040

0.260

भूमिस्वामी 54

अफसर वल्द अब्दुल करीम साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 55

1.540 0.260

44

71

1.370 1.370

भूमिस्वामी

रफीक वलद अब्दुल अजीज साकिन राहतगढ़

45

1.650

भूमिस्वामी 74

1.650

अलीम वल्द अब्दुल अजीज साकिन राहतगढ़ (कृषि भिन्न प्रयोजन)

46 राकेश वल्द हरप्रसाद साकिन बेगमगंज

0.640

0.640

भूमिस्वामी 77/1

0.360

0.360

भूमिस्वामी 77/2

0.690 0.690

भूमिस्वामी 78/1

0.440

0.440

भूमिस्वामी 85/1

भमिस्वामी

0.760

0.760

85/2

1.840

1.840

भूमिस्वामी 86/1

0.390 0.390

भूमिस्वामी 86/2

0.800

भूमिस्वामी 87/1 0.800

47 प्रभा पति राकेश साकिन बेगमगंज

0.820

भूमिस्वामी 78/2 0.820

0.800

0.800

भूमिस्वामी 78/3

0.250

0.250

भूमिस्वामी 80

0.070

0.070

भूमिस्वामी 81

0.040

0.040

भूमिस्वामी 82

0.040

0.040

भूमिस्वामी 83

1.830

1.830

भूमिस्वामी 84/1

0.800

0.800

भूमिस्वामी 84/2

48

1.830

1.830

भूमिस्वामी 87/2

राहुल पिता राकेश निवासी बेगमगंज

49

0.660

भूमिस्वामी 89/1 0.660

गुलाब, चौदे पिता मुलू, फूलबाई पुत्री मुलू

50

0.660

भूमिस्वामी 89/2 0.660

51

1.660

रामचरन , काशीराम पिता हरलाल , नत्थीबाइ, रामवतीबाई, दुलाबाई पुत्री हरलाल साकिन देह अभिषेक वल्द राकेश राय निवासी बेगमगंज

1.660

भूमिस्वामी 90

0.630 0.630

भूमिस्वामी 91/1

2.000

2.000

भूमिस्वामी 91/2

योगः-

84.06 79.300

81

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)- राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 16- अ-82-17-18-14528 , मौजा भूलनाभानगढ़ , पट.ह.नं. - 09 , तहसील राहतगढ़

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला बीना द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- J - 12011/31/2014-IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 292 ग्रामों की लगभग 90,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

(1) परियोजना का नाम

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना चकरपुर बांध (2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

:

2. तहसील

राहतगढ़

:

3. ग्राम

भूलनाभानगढ़

4. पट.ह.नं.-

: 09

: 80.530है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स. क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे .में)

6

1

2

3

5

7

4

1

हरप्रसाद वल्द नंदा साकिन देह

0.720

भूमिस्वामी 2/1 0.720

2 करन पिता नंदा साकिन देह

0.320

भूमिस्वामी

0.320

2/2/1

3

भूमिस्वामी

0.400

0.400

सुनील कुमार पिता रामस्वरूप अग्रवाल साकिन राहतगढ़

0.200

भूमिस्वामी

0.200

2/3/2

4

0.510

0.510

भूमिस्वामी

प्रभू पिता नंदा साकिन देह

2/3/1

5 लक्ष्मन वल्द हल्कई साकिन देह

0.590

0.590

भूमिस्वामी 2/4

0.570

भूमिस्वामी 3/1 0.570

8

भूमिस्वामी

0.400

0.400

6

0.600

0.600

भूमिस्वामी

रोहित पिता कमलेश कुमार जैन साकिन राहतगढ़

3/2

7

4

0.950

भूमिस्वामी

0.950

अन्नू वल्द मुन्ना गुप्ता साकिन कल्यानपुर

0.82

0.820

भूमिस्वामी 6

0.290

0.290

भूमिस्वामी 10

8

5.150

5.150

भूमिस्वामी 7/1

प्रीति वेवा सुनील, संदर्भ बालिग समर्थ नाबालिग पिता सुनील वली माँ प्रीति साकिन सागर

0.570 0.570

12

भूमिस्वामी

मु.उमेश नाबालिग पिता अब्दुल रहमान साकिन

राहतगढ़

भूमिस्वामी

1.230

1.230

13/1

0.140

0.140

भूमिस्वामी 14/1

0.600

0.600

भूमिस्वामी 14/3

0.600

0.600

भूमिस्वामी 14/8

0,400

भूमिस्वामी 31/1 0.400

10

1.220

1.220

भूमिस्वामी 13/2

शाहजाबी जोजे अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़

11

3.210

3.210

भूमिस्वामी 14/2

अ.रहीम नाबालिग वल्द वली अब्दुल रहमान साकिन राहतगढ़

12

0.710

0.710

भूमिस्वामी 14/4

शहीद वल्द अब्दुल रहमान , अब्दुल रहमान पिता रमजानी साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.700

0.700

14/5 6462

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

13

0.110

0.110

14/6

मुह. शहीद नाबालिग वल्द अब्दुल रहमान साकिन भूमिस्वामी राहतगढ़

1.390

1.390

भूमिस्वामी 14/7

0.600

0.600

भूमिस्वामी 31/6

14

15

0.190

0.190

भूमिस्वामी

सियादुलारी वेवा लक्ष्मीनारायण, दीनदयाल , सुरेन्द्र, किशन, संजय पिता लक्ष्मीनारायणसाकिन राहतगढ़

29

0.350

0.350

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 30

0.730

0.730

1.400

1,400

भूमिस्वामी 39/1

15

3.200

3.200

भूमिस्वामी

पुष्पाबाई पत्नि नारायण प्रसाद साकिन कल्यानपुर

16/1

28

0.100

0.100

भूमिस्वामी

16

4.000

4.000

भूमिस्वामी 16/2

नारायण प्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन कल्यानपुर

17 लखन पिता प्यारेलाल साकिन देह

0.580

0.580

भूमिस्वामी 22/1

18 भैरोप्रसाद वल्द परषोत्तम साकिन देह

0.580

0.580

भूमिस्वामी 22/2

19

0.500

0.500

भूमिस्वामी 23/1

हरलाल, मुन्नालाल , बृजलाल, खेमचंद, मथुराप्रसाद, लक्ष्मन पिता मिहीलाल , प्रेमबाई वेवा मिहीलाल, संतों साकिन करैया गूजर

20

0.070

0.070

23/2

राकेश नाबालिग वल्द तुलसीराम, हेमराज नाबालिग वल्द धनसींग , गोलू नाबालिग वल्द तखतसींग , करनसींग नाबालिग वल्द विजयसींग वली दादा भैयालाल साकिन देह

21 मानक वल्द प्यारेलाल साकिन देह

24

2.230

2,230

भूमिस्वामी

22

25

3.650

3.650

भूमिस्वामी

2.110

38

2.110

भूमिस्वामी

1.330

1.330

भूमिस्वामी 39/2

मिथुन पिता नाथूराम , दीपिका, प्रियंका पुत्री नाथूराम, सकुन्तला वेवा नाथूराम, सत्यम, शिवम पिता ऋषिराज, शिल्पी पुत्री ऋषिराज, राधाबाई वेवा ऋषिराज साकिन राहतगढ़

40

0.690

0.690

भूमिस्वामी

23

सेवाखातेदार 27

0.240

0.240 पूरन वल्द तिजई साकिन देह

सेवाखातेदार 35

0.570

0.570 24

2.800

2.800

31/2

भूमिस्वामी

मुहम्मद असलम, मुहम्मद अकरम पिता अब्दुल लतीफ साकिन राहतगढ़

25

1.600

1.600

भूमिस्वामी 31/3

मो. नजीर अहमद , सगीर अहमद पिता अनवर साकिन राहतगढ़

26

2.400

2.400

रईश, उमर, जाहिद पिता अब्बास साकिन राहतगढ़

31/4

भूमिस्वामी

27

0.200

0.200

भूमिस्वामी 31/5

अब्दुल रहमान पिता रमजानी साकिन देह

28

2.180

2.180

भूमिस्वामी 32

विनोद कुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़

29

1.870

1.870

भूमिस्वामी 33

कृष्णकुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़

43

0.750

0.750

भूमिस्वामी

30

34

2.470

2.470

भूमिस्वामी

संजय कुमार वल्द लक्ष्मीनारायण साकिन राहतगढ़

31

2.930

41

2.930

भूमिस्वामी

किशनलाल वल्द लक्ष्मीनारायण साकिन राहतगढ़

32

42

2.830

2.830

भूमिस्वगी

प्रदीप कुमार वल्द शंकरलाल साकिन राहतगढ़

33

0.050

0.050

भूमिस्वामी 45/1

मो. जमालउद्दीन वल्द सज्जाद हुसैन साकिन राहतगढ़

0.270

57/1

0.270

भूमिस्वामी

34

0.050

0.050

भूमिस्वामी

कमलाबाई वेवा मनमोहन साकिन खाताखंड़ी

45/2

भूमिस्वामी

0.270

0.270

57/3

35 नाथूराम वल्द हरीराम साकिन देह

1.190

1.190

50/1

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.780

0.780

54/1

36

भूमिस्वामी

1.180

1.180

50/2

तुलसीराम, बलराम वल्द बिहारी , प्रेमरानी उर्फ मुहरबाई वेवा बिहारी साकिन देह

भूमिस्वामी 54/2 0.790

0.790 37

1.160

1.160 बन्नेमिया वल्द अब्दुल हक साकिन राहतगढ़

भूमिस्वामी 51/1

38

भूमिस्वामी

1.32

51/2

1.320 अब्दुलवारी वल्द अब्दुलहक साकिन राहतगढ़

39 रामस्वरूप, विन्द्रावन, कमलकिशोर, रमेश , संजीव भूमिस्वामी

0.130 0.130

58/1

0.800

0.800

भूमिस्वामी 60

पिता बद्रीप्रसाद, विद्या , मुन्नी पुत्री बद्रीप्रसाद साकिन राहतगढ़ 6463 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

40

2.300 शाहजाद हुसेन वल्द कल्लूमियां साकिन राहतगढ़ भूमिस्वामी 59/1 1.210

41 फहीनमियां वल्द कल्लूमियां साकिन राहतगढ़

1.210

59/2

भूमिस्वामी

42 घासीराम वल्द वल्देव साकिन देह

61

1.400

1.400

भूमिस्वामी

43

62

0.660

0.660

भूमिस्वामी

नाथूराम, नारायण पिता हरीराम, कौशाबाई पुत्री हरीराम, तुलसीराम, बलराम, केशव पिता बिहारी , कपूरीबाई, प्रभा पुत्री बिहारी, मोहरबाई वेवा बिहारी साकिन देह

44 मुमताज बी पति रफीक साकिन राहतगढ़

0.23

भूमिस्वामी 64

0.230 45

भूमिस्वामी

0.320

0.320

65

वशीम मिया नाबालिग वल्द वली कल्लूमियां साकिन राहतगढ़

46 बलराम पिता तुलाराम साकिन देह

0.060

0.060

भूमिस्वामी 65/239

47 बलराम पिता तुलाराम साकिन देह

भूमिस्वामी 66

0.800

0.800 48 रोहित पिता कमलेश कुमार जैन साकिन राहतगढ़

0.450

भूमिस्वामी

0.450

67/1

49

0.450

तुलाराम वलद परषोत्तम साहू साकिन देह

भूमिस्वामी 67/2

50

0.620

0.350

भूमिस्वामी 69/1

मो. जमालउद्दीन वल्द सज्जाद हुसैन साकिन राहतगढ़

51 कमलाबाई देवा मनमोहन साकिन खाताखंड़ी

भूमिस्वामी

0.620

69/3

52

0.640

0.300

भूमिस्वामी 70/1

हरलाल, मुन्नालाल, बृजलाल, खेमचंद, मथुराप्रसाद, लक्ष्मन पिता मिहीलाल, प्रेमबाई वेवा मिहीलाल, संतो पुत्री साकिन करैया गूजर

53

0.260

भूमिस्वामी 70/2

राकेश नाबालिग वल्द तुलसीराम, हेमराज नाबालिग वल्द धनसींग, गोलू नाबालिग वल्द तखतसींग , करनसींग नाबालिग वल्द विजयसींग वली दादा भैयालाल साकिन देह

54 खेमचंद पिता प्यारेलाल साकिन देह

0.120

0.430

भूमिस्वामी 71/1

55 मुमताज बी पति रफीक साकिन राहतगढ़

0.430

भूमिस्वामी 71/2

योगः-

82

83.33 80.53 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना, जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6464

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 61 - अ- 82-16-17-14662 , मौजा बीकोरखुर्द, पट.ह.नं. - 29 , तहसील राहतगढ़ सागर, दिनांक 27 नवम्बर 2017

:: सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की बीकोरकलां जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम बीकोरकलां एवं बीकोरखुर्द की लगभग 170 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु

भूमि का विवरण

(1) (2)

सागर

1. जिला

: मालथौन

2. तहसील

:

3. ग्राम

बीकोरखुर्द

29

4. पट.ह.नं.-

: 3.94है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

खसरा नंबर

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सरल क्र.

कुल रकवा (हेक्टयर में )

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

9 2

3

4

1

तिजैया पिता दमरू साकिन दरी

1

22

0.140

1.570

भूमिस्वामी

0.020

135 0.020

2

23

0.150

1.190

सीताराम पिता कुन्जी साकिन दरी

भूमिस्वामी

0.800

0.800

3 भैयालाल पिता सुजान यादव साकिन बीकोरकलां

140

भूमिस्वामी

4 अरजन, हरीराम पिता प्यारेलाल साकिन देह

0.830 0.830

141/1

भूमिस्वामी

5 देवीसिंह पिता गौरीशंकर साकिन सागर

141/2 0.810 0.200

भूमिस्वामी

1.620

2.320

भूमिस्वामी 143

6 धरमदास पिता बद्रीप्रसाद कलाबाई, जमनाबाई पुत्री बद्रीप्रसाद , रामदुलारी वेवा प्रेमदास साकिन देह

7

0.180

1.830

भूमिस्वामी 144

चाली, शिवराजसींग , हनमतसींग , चंदनसींग, राजेन्द्रसींग पिता रतनसींग , इमरती नाबालिग पुत्री रतनसींग वली भाई चाली, मोहनसींग, अमानसींग पिता हल्के साकिन देह

योगः-

3.94

9.37

08 किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला साग , प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा. जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 62- अ- 82-16-17-14659 मौजा बीकोरखुर्द, पट.ह.नं. - 28 , तहसील मालथौन

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है । परियोजना के निर्माण से ग्राम बीकोरकलां की लगभग 170 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम सरल क्र.

1

2

1 सुहागरानी पति मदुवा साकिन देह

बीकोरकलां जलाशय निर्माण कार्य हेतु

सागर

मालथौन

बीकोरकलां

28

9.81है.

::अनुसूची-1::

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

भूमिका प्रकार

कुल रकवा (हेक्टयर में )

अर्जित रकवा (हेक्टयर में

)

3

4

5

6

7

शासकीय पट्टेदार

2 लक्ष्मन पिता मकुन्दे साकिन देह

26/8

1.000 1.000

शासकीय पट्टेदार

रामाधार पिता रामचरण साकिन देह

3

26/11 0.800 0.800

शासकीय पट्टेदार

4 सुरेन्द्र कुमार पिता रामकिशन साकिन देह

0.800

29/2

0.600

शासकीय पट्टेदार

राजकिशोरदास पिता गोपालदास साकिन देह 29/3 0.800 0.800

शासकीय पट्टेदार

5

करूणा देवी पति राजकिशोर साकिन देह

6

29/4 2.000 2.000

29/5 2.000

शासकीय पट्टेदार

प्यारेलाल पिता बारेसा साकिन देह

7

1.400

शासकीय पट्टेदार

29/9 0.500 0.500 6466

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

प्यारेलाल पिता बारेसा साकिन देह

7

शासकीय पट्टेदार

29/9 0.500 0.500 8 ब्रजभान पिता पूरन साकिन दह

शासकीय पट्टेदार

29/10 1.200 1.200 9

शासकीय पट्टेदार

29/14 0,800 0.600 लोटन पिता भन्ते, मायाबाई पिता भन्ते, सुमन्त्राबाई वेवा भन्ते साकिन देह

10 राजकुमार पिता भरोसे साकिन देह

29/15

शासकीय पट्टेदार

0.800 0.800 11

भूमिस्वामी

30

0.700 0.110 इन्द्रानी वेवा भरोसा, कलू, बालमुकुन्द, धथू, भालू पिता भरोसा, सूमबारी, दुरगाबाई पिता भरोसा साकिन देह

11

11.4 9.81 योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 6467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 72- अ-82-16-17-14664 मौजा प.ह.नं. - 55 , तहसील मालथौन

: सेवन जलाशय निर्माण कार्य हेतु

परियोजना का नाम

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की सेवन जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । परियोजना के निर्माण ग्राम सेवन की लगभग 140 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1)

(2) भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

मालथौन

2. तहसील

सेवन

:

3. ग्राम

55

:

4. पट.ह.नं.-

5.93 है.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

सरल

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

भूमिका प्रकार

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्टयर में

कुल रकवा (हेक्टयर में )

6

3

4

5

2

1

0.250

0.250

मेहरबान पिता पूरन साकिन देह

1

शासकीय 182 पट्टेदार

0.260 0.260

भूमिस्वामी 181

रामेश्वर पिता खिलान साकिन देह भूमिस्वामी

2

0.120 0.050

भूमिस्वामी 187

0.640 0.640

भूमिस्वामी 180

कोमल पिता कुन्दनलाल साकिन देह

3

0.100

0.190

भूमिस्वामी 185

बाबूलाल पिता पूरनसिंह साकिन देह

4

0.370

0.370

भूमिस्वामी 189

गौरीशंकर पिता शिवप्रसाद, कुसमबाई पिता शिवप्रसाद, हीरा , रामसिंह

5

0.080 0.080

भूमिस्वामी 190

पिता खिलान, द्रोपतीबाई, प्रीतम पिता रामेश्वर, गुम्दा देवा रामेश्वर, हीरा, रामसिंह पिता खिलान, द्रोपतीबाई पुत्री खिलान, मथुरा पिता पूरन, रामाधार , गोविन्द, मुन्शी पिता फुलू, सियाबाई पुत्री फुलू

0.180

0.180

191

भूमिस्वामी

6

पूरनसींग, नत्थीबाई पिता दमरू , वीरन पिता पन्ना सििकन देह रामसिंह , वीरा पिता खिलान, द्रोपती पुत्री खिलान, प्रीतम पिता रामेश्वर, गुर्दा वेवा रामेश्वर साकिन देह

0.100

0.100

भूमिस्वामी 192

नंदराम , रामसिंह, मनमोहन पिता खिलान सिंह , प्रीतम पिता रामेश्वर,

7

गुर्दा वेवा रामेश्वर साकिन देह

0.730 0.730

भूमिस्वामी 193

राजाराम पिता कुन्दनलाल साकिन देह

8

0.960

195/1 0.960

भूमिस्वामी

0.890

0.890

195/2

भूमिस्वामी

लक्ष्मन उर्फ लखमीचंद पिता कुन्दनलाल जैन साकिन देह

9

मोहत पिता नारायन सिंह साकिन देह

1.560 1.000

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

188 265

0.320

0.730

योगः-

14

7.06 5.93

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्मा श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री;'जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8 )-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम .की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पर्ण करेंगे । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6468

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना क प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 73 - अ- 82-16-17-14660 , मौजा नेतना, प.ह.नं. -60, तहसील मालथौन

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की नेतना जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम नेतना की लगभग 210 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

नेतना जलाशय निर्माण कार्य हेतु

(1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

मालथौन

2. तहसील

नेतना

3. ग्राम

60

4. पट.ह.नं.-

28.336 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

खसरा नंबर

सरल

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जितरकवा (हेक्टयर में )

कुल रकवा (हेक्टयर में )

क्र.

7

4

3

2

1

0.810

0.810

335

भूमिस्वामी

1

मलखान, रामलाल , जगदीश, देवकीनंदन पिता बुद्धा, फूलाबाई, शीलाबाई पुत्री बुद्धा, उ‌द्दीबाई वेवा बुद्धा साकिन देह

0.600

0.600

336/1

भूमिस्वामी

राजाराम पिता अधराई साकिन देह

2

0.700

0.700

345/2

भूमिस्वामी

0.100

0.100

337/1

भूमिस्वामी

1.310

1.560

336/2

भूमिस्वामी

तुलसीराम पिता अधराई साकिन देह

3

0.020

0.020

332/1

भूमिस्वामी

0.100

337/2 0.100

भूमिस्वामी

1.300

1.300

333

भूमिस्वामी

4

0.040

0.040

334

पंचू, धनसींग पिता धनुवा , काशीबाई, रामबाई, हीराबाई पुत्री धनुवा, गौरीबाई वेवा धनुवा साकिन देह

भूमिस्वामी

1.640

1.640

338/1

भूमिस्वामी

5 दरयावसींग पिता टुण्डेसींग 6469 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

अनिल पिता शंकरलाल

भूमिस्वामी 338/2 0.220

0.220 6

भूमिस्वामी 344

0.310 0.310

343/2

भूमिस्वामी

0.100 0.100 7

343/1

भूमिस्वामी

0.630

0.630 रामरानी वेवा दरयावसींग, सिन्दूरसींग , कमलसींग वालिग , अमरसींग, अरविन्दसींग नाबालिग पालक पिता दरयावसींग वली माँ रामरानी वेवा दरयावसींग, रामलाल पिता दौलत साकिन देह

8 अनिल पिता शंकरलाल, पार्वती वेवा शंकरलाल साकिन देह भूमिस्वामी 345/1 1.200 1.200

भूमिस्वामी 346

0.040 0.040

भूमिस्वामी 347

0.050 0.050

भूमिस्वामी 348/1 0.020 0.020

415/1

भूमिस्वामी

0.080 0.060 9

348/2 0.010

भूमिस्वामी

0.010 राममिलन पिता भगवानसींग , सुशीलाबाई वेवा भगवान सिंह साकिन देह

कमलनाथ पिता दौलत साकिन देह

10

348/3

भूमिस्वामी

0.020 0.020

भूमिस्वामी 332/2 0.030 0.030

339

0.150 0.150

भूमिस्वामी

327

भूमिस्वामी

0.390 0.390 11 अनूपा पिता कच्छेदी , पंचू, धनसींग पिता धनुवा, काशीबाई, रामबाई, हीराबाई पुत्री धनुवा, गोरीबाई वेवा धनुवा साकिन देह

12 नारायण पिता अधराई साकिन देह

भूमिस्वामी 340

0.420

0.420

भूमिस्वामी 345/3

0.960

0.960

330

भूमिस्वामी

0.330 0.330 13 फूलसींग, शोभाराम, लालसींग , करनसींग पिता गोरा, बड़ीबिन्ना पुत्री गोरा, मझलीबहू देवा गोरा, भगवानदास , भैयालाल, कैलाश , छोटेभाई पिता भरोसा, बाबूलाल , शोभाराम, बालकदास पिता नन्हा, बड़ीबिन्ना, छोटीबिन्ना पुत्री नन्हा, जालम पिता कलुवा साकिन देह

329

भूमिस्वामी

0.060 0.060 14 माखन पिता बब्बू फूलाबाई, लक्ष्मीबाई, गिरिजाबाई वेवा बब्बू साकिन देह

113

0:110

भूमिस्वामी

0.110 15 मनोहरलाल पिता गजराजसींग साकिन देह

341

भूमिस्वामी

0.410 0.410

328

भूमिस्वामी

0.040

0.040

112

भूमिस्वामी

0.170

0.170 16 जाहरसींग , हरीसींग , लक्ष्मनसींग पिता रतन, कस्तूरीबाई, काशीबाई, गोपीबाई, रमकोबाई पुत्री रतन, खिलानसींग, मुन्ना, पंचमसींग वालक हनुमतसींग नाबालिग पिता रामदीन, पार्वतीबाई, हल्कीबाई, प्रेमबाई, गजलीबेन बालिग , नन्नीबेन, हल्कीबेन नाबालिग पिता रामदीन पालक माँ व खुद बड़ीबहू वेवा रामदीन, बारेलाल, बहादुर पिता खलकसींग, खुन्नी मु. बड़ीबहू वेवा खुन्नी साकिन देह

भूमिस्वामी

0.390

0.390 17 विष्णुसींग, वीरसींग , साहबसींग , रामसींग, रामरती, कमलाबाई, इमरतीबाई, अनीता पुत्री वीरसींग साकिन देह

18 सीताराम पिता बाबूसींग साकिन देह

111/2

भूमिस्वामी

0.760

0.760 19 शिवप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह

भूमिस्वामी 114/1 0.160 0.160 20 शिवप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह

322

1.080 1.080

भूमिस्वामी

321/1

भूमिस्वामी

0.170

0.320

321/2

0.180 [भाग 1 6470

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

114/2 0.180

भूमिस्वामी

ीिताराम पिता मोहनलाल साकिन देह

0.180 21

0.080

357/1

भूमिस्वामी

0.080

0.080 0.080

भूमिस्वामी 357/2

331/1 0.500 0.500

भूमिस्वामी

0.500

भूमिस्वामी 331/2

0.500

114/3 0.070 0.070

भूमिस्वामी

नर्मदा प्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह भूमिस्वामी

22

0.050

114/4

भूमिस्वामी

0.050

0.320

323

भूमिस्वामी

0.320

0.280

0.280

भूमिस्वामी 326

119/2 0.230

0.046

भूमिस्वामी

0.110

115

ईश्वरीप्रसाद पिता रामचरण साकिन देह

भूमिस्वामी

0.110 23

126

0.150

भूमिस्वामी

0.150

0.120 0.120

116/1

भूमिस्वामी

24

0.090

0.090

128/1

भूमिस्वामी

महेन्द्रसींग , अरविन्द्रसींग , कुसुमबाई, चन्द्राबाई, इन्द्राबाई, राजकुमारी पिता प्रतापसींग, सुमंत्राबाई वेवा प्रतापसींग, मुन्नीबाई वेवा देशराज , धरमसींग, अजयसींग पिता देशराजसींग , दीपशिखा , दीक्षा पिता देवीसींग , सुषमाबाई वेवा देवेन्द्र सींग

0.120 0.120

116/2

भूमिस्वामी

बहादुरसींग पिता गनपत, शांतिबाई पिता गनपत, बारीबहू

25

वेवा मंगलसींग साकिन देह

128/2 0.100 0.100

भूमिस्वामी

0.620

320

0.050

भूमिस्वामी

0.420

325

0.420

भूमिस्वामी

देवी, निरनसींग , चन्द्रभान, रोशन पिता बारेलाल साकिन देह

26

0.790

117

0.790

भूमिस्वामी

0.950

130

0.950

भूमिस्वामी

0.380

0.380

118

भूमिस्वामी

27 दिनेश, राजकुमार, जागेश्वर, चन्दाबाई, सरोजबाई पिता मुलू, रामकली वेवा मुलू साकिन देह

0.160

0.160

127

भूमिस्वामी

28 निरनसींग पिता बारेलाल साकिन देह

0.190

0.190

129

भूमिस्वामी

29 कौसाबाई वेवा हीरालाल , नारानसींग पिता अधराई साकिन देह

0.080

1.470

417

भूमिस्वामी

0.230

123

0.230

भूमिस्वामी

30 मंदिर श्री श्री 108 श्री देव रामचंद्रजी हाजा मुह. महेन्द्र सिंह प्रबंधक कलेक्टर सागर

0.390

0.390

122

भूमिस्वामी

31 शिवकेश पिता प्रेमनारायन साकिन देह

0.310 0.310

355

भूमिस्वामी

32 मिहीलाल पिता बिरजू साकिन देह

0.170

0.170

भूमिस्वामी 121

0.350

0.670

भूमिस्वामी 358

0.620

0.620

भूमिस्वामी 124

0.240

120/1 0.240

भूमिस्वामी

0.200

120/2 0.200

भूमिस्वामी

0.520

0.520

354

भूमिस्वामी

33 रघुनाथ पिता अधराई साकिन देह रघुनाथ

0.350 0.350

354/4

भूमिस्वामी

0.050

0.070

415/5

भूमिस्वामी 6471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.570

0.570

350

भूमिस्वामी

हुल नाबालिग पिता पालक रामसींग साकिन देह

34

0.300

0.300

351

भूमिस्वामी

निरपत पिता फुलू, कोमल , घसीटी पुत्री फुलू साकिन देह

35

0.130

0.150

भूमिस्वामी 131

36 राकेश पिता मिहीलाल

0.230

0.270

भूमिस्वामी 352

37 गनेशसींग पिता रगवर साकिन देह

0.160

0.980

136/1

भूमिस्वामी

38 करूणेश पति राधेश्याम साकिन देह

0.210

0.710

353

भूमिस्वामी

39 लघुवा पिता प्यारेलाल , रामेश्वर, जगदीश माधव पिता पूरन, सविताबाई पुत्री पूरन , शांतिबाई वेवा पूरन साकिन देह

0.210 0.210

342/2

भूमिस्वामी

विश्वनाथ पिता रामप्रसाद

40

0.160

0.160

356/2

भूमिस्वामी

0.210

0.210

342/3

भूमिस्वामी

41 अशोक पिता रामप्रसाद

0.160

0.160

356/3

भूमिस्वामी

0.300

0.300

331/3

भूमिस्वामी

ग्याप्रसाद पिता मोहनलाल साकिन देह

42

0.400

0.400

338/3

भूमिस्वामी

रामदेवी पति सुखसींग लोधी साकिन देह

43

0.210

0.210

125

भूमिस्वामी

44 जाहरसींग , हरिसींग , लक्ष्मनसींग पिता रतनसींग , काशीबाई, कस्तूरीबाई, गोपीबाई, रमकोबाई पुत्री रतनसींग , नन्हीबहू वेवा रतनसींग साकिन देह

0.260

0.260

324

भूमिस्वामी

45 जाहरसींग , हरीसींग , लक्ष्मनसींग पिता रतनसींग , सुक्कोबाई वेवा रतनसींग साकिन देह

0.210

0.210

342/1

भूमिस्वामी

46 कडोरी पिता रामप्रसाद

0.160

0.160

356/1

भूमिस्वामी

0.050

0.050

415/2

भूमिस्वामी

47 रामसेवक पिता लक्ष्मन प्रसाद साकिन देह

0.050

0.050

415/3

भूमिस्वामी

48 प्रभूदयाल पिता रामनाथ सकिन देह

0.050

0.050

415/4

भूमिस्वामी

89 32.500 28.336 49 भगतराम , इश्वरदीन, विश्वनाथ , राजेश पिता जमना प्रसाद, मझलीबहू उर्फ शीलाबाई वेवा जमना प्रसाद साकिन देह योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6472

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2017 क्र. 20- अ - 82-16-17-15086 मौजा हफसिली, प.ह.नं. -48, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP/RIV/ 20088 / 2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

कड़ान मध्यम परियोजना

सागर

(2) भूमि का विवरण जिला

1. तहसील

सागर

हफसिली

2. ग्राम

3. पट.ह.नं.-

48

28.12 है.

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

:: अनुसूची-1 ::

क्र. नाम भूमि स्वामी/ पिता पति का नाम निवास

स्वामित्व का

प्रकार

खसरा नं.

भूमि का प्रकार

कुल रकवा हे.में क्षेत्रफल अर्जित भूमि (रकवा हे.में) 1

2

4

5

3

6

7 1

2/1

0.21

0.21 सीताराम पिता प्यारेलाल

भूमिस्वामी

2

2/2

0.40 0.40 राजेश पिता सीताराम

भूमिस्वामी

12/4

0.10 0.10

3

1.13 1.13 3 रेवती पत्नि रामेश्वर प्रसाद

भूमिस्वामी

4

0.45 0.45 4 राधेश्याम पिता प्यारेलाल

भूमिस्वामी

0.06

10/1

0.06

0.52

5/1

0.52 5 शेरसिंह बल्द कन्हैयालाल

भूमिस्वामी

5/2

0.20 0.20

भूमिस्वामी

6 | शिब्बू, शेरसिंह पिता कन्हैयालाल

0.2

5/3

0.2

भूमिस्वामी

7 मुन्नालाल ,राजेन्द्र बा.तोताराम , हल्केभाई ना.बा.पिता बद्रीप्रसाद पा.मा.खुद गुलाबबाई बेबा बद्रीप्रसाद

0.35 0.35 8 रामेश्वर , शेरसींग पिता कन्हैयालाल

भूमिस्वामी 5/4

0.1

0.1

भूमिस्वामी 5/5

9 राजेश , सुरेश, रामस्वरूप पिता सीताराम

0.68 0.68

भूमिस्वामी 5/6

10| अजुद्दी बल्द प्यारेलाल 6473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

11 दिनेश कुमार अजुद्दी

12 राजकुमार बल्द रामजी

13 शिब्बू, रामेश्वर, रामजी,ठाकुरदास, भगवानदास, शेरसींग , आशाराम पिता कन्हैयालाल, मुन्ना, राजेन्द्र, तोताराम, हल्केभाई , पिता बद्रीप्रसाद सा. डेह भूमि स्वामी गुलाबरानी बेबा बद्रीप्रसाद दिवारी हल्की पुत्री बद्रीप्रसाद सपना अरचो नीतू नावा. पुत्री हरीदास पालक मां व खुद चितोरा बारी बेबा हरीदास अभय नावा. पिता रामस्वरूप निकीता मुन्नी नावा. पुत्री रामस्वरूप पालक मां व खुद कमलेशरानी बेबा रामस्वरूप , शांतिबाई बेबा कन्हैयालाल , मालती पुत्री कन्हैयालाल 14 दिनेश कुमार अजुद्दी , अजुद्दी बल्द प्यारेलाल

15 टीकाराम , रामकिशन, मनमोहन , हल्केबाबू, सुनील, धनप्रसाद, राजा पिता परषोत्तम , सीमाबाई, पूनाबाई पुत्री परषोत्तम 16 पदम पिता कपूरचंद जैन

17 जाहरसिंह पिता शिवराजसिंह

18 प्रेमबाई जोजे भगवानदास

19 मंजूलता पत्नि विमलकुमार, आशीष पिता विमलकुमार

20 ओमप्रकाश, राजेश, प्रकाश पिता हरीशचंद 21 अवधेश कुमार पिता सत्यानंद

22 | विमल कुमार पिता मुलायमचंद

23 बृजराज पिता दयाशंकर यादव

24 महेश , अशोक , सुदामा पिता ठाकुरदास 25 बैजन्ती पत्नि लोकमन खटीक

26 बैजन्ती पत्नि लोकमन खटीक

27 हंसराज भाई पिता भाणजी भाई पटैल 28| रावरानी बेबा ठाकुरदास, महेश, अशोक सुदामा

0.87

8/1

0.87

भूमिस्वामी

5/7 0.32 0.32

भूमिस्वामी

12/1

0.5

0.5

5/8

0.05 0.05

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

6

0.4

0.4

भूमिस्वामी

6/181 0.31 0.31

7

0.4

0.4

भूमिस्वामी

0.44 0.44

12/182

0.32 0.32

भूमिस्वामी 8/2

8/3

0.36

0.36

9

0.1

0.1

10/3

0.21 0.21

11/2 0.01

0.01

10/2

0.08 0.08

भूमिस्वामी

12/2

0.21

0.21

0.25 0.25

भूमिस्वामी

12/3 0.01

0.01

भूमिस्वामी

14/1 2.63 2.63

14/2 0.20 0.20

भूमिस्वामी

0.97 0.60

भूमिस्वामी 15

2.84 0.05

भूमिस्वामी 21

22/1

0.20 0.20

भूमिस्वामी

22/2

0.20

0.20

भूमिस्वामी

22/3

1.24 0.64

भूमिस्वामी

23/2

0.26 0.03

भूमिस्वामी

28/3 0.07 0.04

29/3 0.13 0.13

27/1 0.21 0.12

भूमिस्वामी

27/2 0.22 0.14

28/2 0.36 0.29

29/2

0.32 0.32

32/1

0.32 0.32

32/3 0.17 0.17

33/1 0.19 0.19

33/4 0.21 0.21

34/1

0.14 0.14

28/1

0.03 0.03

भूमिस्वामी [भाग 1 6474

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

29/1

0.47 0.47

पिता ठाकुरदास रामवती पुत्री ठाकुरदास

भूमिस्वामी

30

0.78 0.78

29 कडोरीलाल पिता मौजीलाल

0.31 0.31

भूमिस्वामी 31/1

0.49 0.49

भूमिस्वामी 31/2

30 तनुजा पत्नि आनंदकुमार

32/2 0.10 0.10

31 लक्ष्मी पत्नि मनोहरलाल

भूमिस्वामी

33/2 0.14 0.14

0.37 0.37

32 रमाकांत पिता कुंजबिहारी

भूमिस्वामी

33

35

1.78 1.44

भूमिस्वामी

जीवनलाल, राजू पिस. परताप , रामकली देवी, मीना, पुत्रियों परताप , सुहारानी बेबा परताप

36

34 हरिराम प्रेमनारायण पिता मनमोहन

1.49 1.40

भूमिस्वामी

40

35 राकेश पिता नवलकिशोर पटैल

1.3

0.02

भूमिस्वामी

43

1.3

0.18

भूमिस्वामी

36 महेश कुमार अशोक कुमार पिता ठाकुरदास

44

0.04

0.33

37 बलराम पिता भगवानदास

भूमिस्वामी

46

1.61 0.03

भूमिस्वामी

38 सुभाष पिता रामचरण

50

5.53

3.22

कन्हैयालाल पिता जमनाप्रसाद

39

भूमिस्वामी

52

1.4

1.4

53

1.3

5.53

सुहागरानी पति कन्हैयालाल

40

भूमिस्वामी

41

58/1

1.75 0.2

भूमिस्वामी

कांशीराम , महेन्द्र पिस.चंदनसींग कुसुम क्रांति पुत्रियां चंदनसींग

58/2 1.35 0.1

42

भूमिस्वामी

61/2 0.4 0.02

खेमाबाई बेबा कुंदनलाल, गोपालप्रसाद, जयराम , राजेन्द्र प्रसाद पिता कुंदनलाल, द्रोपती, पार्वती, मालती, प्रेमबाई , भगवती पुत्री कुंदनलाल

43

61/3

2.23 0:09

भूमिस्वामी

नवलकिशोर, बैजनाथ, हरप्रसाद, पुरुषोत्तम, प्रीतम, प्रेमनारायण पिता प्यारेलाल

61/4

0.56 0.03

44

भूमिस्वामी

नंदकिशोर पिता मनसुख बगैरह

45

64

0.63 0.03

भूमिस्वामी

लक्षमन बैजनाथ पिता मुन्नालाल , राधा, शीला, सुशीला, गायंत्री, उत्तरा पुत्री मुन्नूलाल , खेतसींग, नैमसींग , इमरतसींग शिवदयाल , लखन पिता दमरू, पार्वतीबाई, सियाबाई, लक्ष्मीबाई, भागबाई पुत्री दमरू, कुंदन, शिवचरन, जगन्नाथ पिता खिलान , केशनबाई , ललिताबाई, लीलाबाई, पुत्री खिलान

65

0.48 0.07

46 रघुवर बलद पंचे

भूमिस्वामी

28.12

योग- 46 किता 50.48

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29.09. 2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 03/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य 6475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम, की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

, तहसील सागर

क्र. 21 - अ-82-16-17-15087 ग्राम सिलेरा , प.ह.नं. - 48

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP /RIV/20088 /2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

:

कड़ान मध्यम परियोजना

परियोजना का नाम

(1)

सागर

(2) भूमि का विवरण जिला

सागर

1. तहसील

सिलेरा

2. ग्राम

48

3. पट.ह.नं.-

:

13.26 है .

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

नं. खसरा

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे .में

अर्जित भूमि (रकवा हे.में) 2

7 1

5

6

4

3

1

0.10

1.91

59

भूमिस्वामी

मुलु, शंकर पिता लछमनिया गनेशीबाई, रम्मोबाई, नन्नीबाई पुत्री लछमनिया वसियावारी भूमि स्वामी उर्फ कौसाबाई बेबा लछमनिया हुकम हरीशचंद रूपसींग , जीवन, नंदराम बल्द भगोली, बेटी बाई , हल्ली, गंगा पुत्री भगोली महरानी बेबा भगोली पता सा. देह भूमि स्वामी रामवती सीमा उर्मिला त्रिवेदी खुशबू पुत्री नरान कमलरानी बेबा नरान निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.20

1.20

2

भूमिस्वामी 78/1

मीरा पत्नि अरूण कुमार

1.25 1.25

भूमिस्वामी 78/2

3 चंदन पिता रामकुमार

1.13 0.72 4 बद्रीप्रसाद पिता उदयचंद्र

भूमिस्वामी 72/1

2.69 0.69

73

भूमिस्वामी

5 माखनलाल, हरीलाल , प्रकाश , माधव , राजा पिता शंरसींग , मीना पुत्री शंकरसींग , पार्वतीबाई बेबा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6476

शंकरसींग

0.62

2.55

भूमिस्वामी 74

गोपीबाई उर्फ कृष्णारानी पुत्री हजारी 6 हरीराम कुंवरसींग पिता हजारी , ताराबाई , नरबदबाई

1.60

1.60

7 भगवानदास पिता चतरा

भूमिस्वामी 75

76

1.96 1.96 8 हरिराम, कुंवरसींग पिता हजारी

भूमिस्वामी

0.87

80

0.92

82

0.80

9.10

9 गौ सेवा संघ , सागर

भूमिस्वामी

1.22 0.45

भूमिस्वामी 79

10 बाबूस लाम अफसर पिता गफूर

11

0.18

117

0.49

भूमिस्वामी

शिवराज, गजराज, जुगलकिशोर, मनोहर पिता गोपीलाल, कमलाबाई पुत्री गोपीलाल, शारदाबाई बेबा गोपीलाल

0.20

0.20

118

भूमिस्वामी

12 यूनिस पिता सिराज पता सा. भगतसिंह वार्ड सागर

0.08 0.08

119

13

भूमिस्वामी

121

0.37 0.37 मुकेश , नारान बल्द रामकिशन शीलरानी बेबा रामकिशन

120

1.08 0.37

भूमिस्वामी

14 छोटेलाल पिता सूरतसींग

0.60

1.14

15

122/1

भूमिस्वामी

गंगाराम, बबलू, हेमराज बल्द प्रताप , शकुनबाई गुड्डी पुत्री प्रताप

16

0.60

122/2 1.14

भूमिस्वामी

बद्रीप्रसाद, बबलू रामदास पिता कुंदनलाल आशाबाई , द्रोपतीबाई मालतीबाई पुत्री कुन्दनलाल

0.60

122/5 1.20

भूमिस्वामी

17 मनोज , केशव सतीष कपिल उर्फ छोटू, पिस शालकराम मीना सीमा पुत्रियाँ शालकराम आशा बेबा शालकराम बाबूलाल लल्लू पिता रतनसींग उमेश गोलू नाबा. पिता राजाराम पा. मॉ व खुद मझलीबहू बेबा राजाराम भूमिस्वामी मुन्नी सुमित्रा जिन्तो पुत्री रतन

13.26

योग-

17किता 31.23

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 6477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 22- अ- 82-16-17-15088 मौजा बेरखेरी खुर्द, प.ह.नं. -48 , तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/ 20088/2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारः 6/2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिय सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

कड़ान मध्यम परियोजना

(1) परियोजना का नाम

सागर

भूगि का विवरण जिला

(2)

सागर

1.तहसील

बेरखेरी खुर्द

2. ग्राम

48

3. पट.ह.नं.-

7.34 है.

:

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

रा

भूमि का प्रकार

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में

भूमि अर्जित (रकवा हे.में)

7

6

4

5

3

2

0.34

0.15

60/2

भूमिस्वामी

1 कमल कुमार बल्द सुंदरलाल जैन

0.10

0.23

61/1

भूमिस्वामी

2 दिनेश पिता मदनलाल पटेल

0.08

0.10

भूमिस्वामी 61/2

कुन्दनलाल पिता पूरनलाल

0.85

0.76

62

भूमिस्वामी

4 शैलेष कुमार पिता रामशंकर

भूमिस्वामी

0.04

63

0.10

गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुंशीलाल , मनोहर, राजाराम बल्द ना.बा. परसराम पिता मूलचंद, लीलाबाई, मीनाबाई, बतीबाई, ममताबाई,

गुड्डी पुत्री मूलचंद

0.08

0.06

भूमिस्वामी 64

मन्नूपिता मूलचंद

0.06

0.08

65

7

भूमिस्वामी

राजू पिता मूलचंद

67

0.36

0.35

भूमिस्वामी

8 कोसाबाई, बड़ीबाई पुत्री गोर्वधन सेवक [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6478

झल्लू ब्रजेश पिता वृन्दावन, रामप्यारी अनीता चंद्रबती पुत्री वृन्दावन प्रेमरानी बेबा विन्द्रावनगम पिता गोवर्धन बबलू हेमराज पिता प्रताप

0.23

0.23

68

भूमिस्वामी

अंजू पत्नि सुनील कुमार

74

0.39

0.39

69

0.08

0.08

भूमिस्वामी

पार्वती पुत्री हरीराम

10

भूमिस्वामी

70

0.08

0.08

माखन हीरालाल प्रकाश माधव राजा पिता !! शंकरसींग मीना पुत्री शंकरसींग पार्वती बेबा शंकरसींग

0.12

0.03

भूमिस्वामी 77

मु. शरीफ मु.इस्लाम बल्द ताज मुहम्मद

12

0.01

0.01

78/1

भूमिस्वामी

13 मु.रईस पिता मु . शरीफ

भूमिस्वामी

0.03

0.09

78/2

14

मु.रईस पिता मु. शरीफ मु.शरीफ मु. इसलाम बल्द ताज मुहम्मद

0.25

0.25

81/1

iS लक्ष्मीनारायण , मदन पिता हल्के

भूमिस्वामी

0.1

0.1

81/2

भूमिस्वामी

अतुल कुमार पिता मुन्नालाल

16

0.44

0.44

भूमिस्वामी 82

17 श्रीराम , हरगोविन्द पिता नन्हेलाल

0.73

0.73

भूमिस्वामी 83

0.2

85

0.2

18

0.07

79/1

0.10

अमृतलाल शेरसिंह दीनदयाल बाबू राजाभैया पिता नत्थूसिंह शिवरानी बेबा नत्थसिंह

भूमिस्वामी

84

1.62 1.62

119

तुलसीराम , श्रीराम , हरगोविन्द पिता नन्हेभाई

0.72 0.72

भूमिस्वामी 86

20

0.01

78/3 0.01

जितेन्द्र बा. महेश , राजकुमारी , मालती ना. बा.पिता प्रभू बलि जितेन्द्र पिता प्रभू

0.73

0.73

21 गंगाराम पिता प्रताप यादव

भूमिस्वामी 87

79/2

0.02

0.02

22 धनीराम पिता मोहनसींग घोषी

भूमिस्वामी

8.06

7.34

22किता

Total

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है को द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (१ )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 का उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी. राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 6479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के धकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं लेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूभि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 24- अ-82-17-18 मौजा ग्राम इकवना बसौना, प.ह.नं. - 27 , तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/20088/2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: कड़ान मध्यम परियोजना

परियोजना का नाम

सागर

भूमि का विवरण जिला

सागर

1. तहसील

इकपना बसौना

2. ग्राम

27

3. पट.ह.नं.-

128.64 है.

:

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

क्र०

भूमि का प्रकार नाम भूमि स्वामी/ पिता पति का नाम निवास

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में

अर्जित भूमि (रकवा हे.मे)

7

4

6

3

5

2

1

0.65

1.12

भूमिस्वामी 348

हरीराम पिता रामप्रसाद

1

0.57

347/1 0.60

भूमिस्वामी

756/2 0.25 0.25

भूमिस्वामी

757/1 0.38 0.38

भूमिस्वामी

0.54

0.80

349

2

भूमिस्वामी

मोती जलयराम पिता कुन्जी

भूमिस्वामी

3

1.83 0.09

361

गोविन्द वल्द प्रेमनारायण रामप्रकाश , लखन नीलेश , मनोज, रामाधर पिता गोविन्द, सुलेखा पिता गोविन्द, राधारानी बेबा गोविन्द, राहुल पिता जगदीश, गुडिया पिता जगदीश मुजुलता बेबा जगदीश

0.19

1.40

4

भूमिस्वामी 362

शीला पति नारायण सिंह

0.28

0.29

5

भूमिस्वामी 364

भरत पिता नारानसींग

0.22365

0.15

6

भूमिस्वामी

नारान बल्द परमानंद

0.22 0.10

भूमिस्वामी 366 6480

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

7 रविकान्त बल्द हरीराम

8 लखनलाल पिता गोविन्दी प्रसाद

9 रामप्रकाश वल्द गोविन्द प्रसाद

10 मनोज कुमार वल्द गोविन्द प्रसाद

11 रामाधार वल्द गोविन्द प्रसाद

12 बृजेशकुमार वल्द गोविन्द प्रसाद

13 श्रीदवे गोरीशंकर मंदिर , कमेटी अध्यक्ष राजाराम पिता शिवहरि, बलराम पिता रामचरन सोहन पिता मनसुख, दामोदर पिता रामलाल, मूरत पिता छोटेलाल , वीरसींग पिता चेतू सा .देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पुजारी चंद्रभान पिता रमेश

14 चुन्नीलाल पिता रामप्रसाद

रामलाल वल्द चेतु

15

16 मोहन पिता वीरन

16 भीकम बल्द प्रभू

18 माखन, गंधर्व पिता खेतसींग गुलाबबाई, गुड्डीबाई पुत्री खेतसींग

19 कैलाश बल्द बाबूलाल वलि माँ इन्द्ररानी वेबा बाबूलाल

20 सुखलाल बल्द भैयालाल

21 भगवती पति महराज सिंह

22 महाराज वल्द चेनसींग

23 मंसाराम, गोपाल, शालकराम, रामविशाल पिता भावसींग राधारानी बेबा भावसींग

24 गोपाल पिता भावसीग

शालिगराम पिता भावसींग

25

26 अमर, माखन, सद्वदोवती, श्यानी पिता उमेद, गुलाबबाई, बेवा उमेद

27 बृजकिशोर पिता भवानी प्रसाद

28 भगवानसिंह, रूपसिंह वल्द मोहन, जयराम, माखनसिंह , ना.वा. वल्द वलि. गजराजसिंह 29 प्रकश वल्द रघुवीर सिंह

30 मंसाराम पिता भावसींग

31 गोरेलाल पिता रामलाल

0.25

0.28

377

भूमिस्वामी

0.09

0.29

भूमिस्वामी 378

0.53

1.14

470

भूमिस्वामी

0.07

0.60

भूमिस्वामी 832

1.09

1.10

भूमिस्वामी 471

0.65

472 1.10

भूमिस्वामी

0.40

0.40

भूमिस्वामी 849

0.60

0.60

862

भूमिस्वामी

0.19

1.10

474

भूमिस्वामी

0.53

1.10

475

भूमिस्वामी

0.26 0.26

भूमिस्वामी 480

1.00

1.27

भूमिस्वामी 700

भूमिस्वामी

0.50

0.50

702

0.25

0.37

481

भूमिस्वामी

0.54

0.54

482

भूमिस्वामी

1.56

1.56

719

भूमिस्वामी

0.04

0.04

629/2

भूमिस्वामी

0.04 0.04

630/2

भूमिस्वामी

0.80

0.80

708/2

भूमिस्वामी

0.40

0.40

710/2

भूमिस्वामी

0.62

0.72

614

भूमिस्वामी

0.80

0.80

784

भूमिस्वामी

0.42

0.42

813

भूमिस्वामी

0.8

0.8

615

भूमिस्वामी

0.80

0.80

भूमिस्वामी 616

भूमिस्वामी

0.35

0.85

624

भूमिस्वामी

0.80

0.80

625

0.02

626 0.60

भूमिस्वामी

0.05

0.23

627

भूमिस्वामी

0.80

0.80

631

भूमिस्वामी

1.07

632 1.07

भूमिस्वामी

0.24

0.24

633

भूमिस्वामी

0.06

638 0.06

भूमिस्वामी

0.055

0.4

634

भूमिस्वामी

635 0.28 0.084

भूमिस्वामी.

0.13

0.13

636

भूमिस्वामी

0.30

0.11

640

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.62

0.62

693

0.40

694 0.40

भूमिस्वामी

0.58

1.15

695

भूमिस्वामी

0.05

0.50

698/3

भूमिस्वामी

0.40

0.40

701

भूमिस्वामी

1.06

705

1.21

भूमिस्वामी

0.80

0.80

भूमिस्वामी 707 6481

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

1.98

1.98

709

भूमिस्वामी

नत्थू वल्द फलादी

32

2.00 2.00

भूमिस्वामी 712

रामसहाय पिता चुन्नीलाल

33

0.40

0.40

754

भूमिस्वामी

0.60 0.60

भूमिस्वामी 755

0.60 0.60

792

भूमिस्वामी

0.80

0.80

711/2

भूमिस्वामी

0.20

0.20

790/2

भूमिस्वामी

0.83

0.83

713

भूमिस्वामी

रामप्रसाद पिता अजुधी बृजरानी पति रामप्रसाद

34

0.25

0.25

714

भूमिस्वामी

0.83 0.83

भूमिस्वामी 715

0.78 0.78

716

भूमिस्वामी

0.60

0.60

717

भूमिस्वामी

0.65

0.65

718

भूमिस्वामी

0.28

0.28

774

भूमिस्वामी

1.21

1.21

भूमिस्वामी 720

35 रामाधार वल्द गंगाराम

1.74

1.74

भूमिस्वामी 721

36 राजकुमार बल्द प्रतापसिंह

0.60

0.60

भूमिस्वामी 802

0.60

0.60

भूमिस्वामी. 803

0.81

0.81

भूमिस्वामी 703/1

37

0.32

0.35

704/1

भूमिस्वामी

प्रभु प्यारेलाल अमरसींग , बालचंद , धनसींग पिता मजबूत सींग , चंदा सिया, कुसुम पुत्री मजबूतसींग

2.37

2.37

722

भूमिस्वामी

0.80

745 0.80

भूमिस्वामी

0.91

723 0.91

भूमिस्वामी

38 वीरसिंह वल्द रामसिंह

0.61

725 0.61

भूमिस्वामी

1.21

1.21

724

भूमिस्वामी

39 हरगोविन्द वल्द छोटेलाल

0.62

0.62

726

भूमिस्वामी

40 वीरसिंह पिता रामसिंह राजरानी बेबा रामसिंह

0.50

0.50

भूमिस्वामी 731

0.40

0.40

72

भूमिस्वामी

41 दुर्जन वल्द मुल्लू

0.142

0.40

भूमिस्वामी 730

42 घसीटीबाई वेवा बल्ले

0.58 0.17

भूमिस्वामी 732

43 भागीरथ वल्द रामलाल

0.60

0.37

733

भूमिस्वामी

44 दरऊ वल्द लज्जू

1.00

1.00

734

भूमिस्वामी

हुकुम वल्द लक्ष्मी

45

0.60

0.60

735

भूमिस्वामी

46 मकुन्दी वल्द हीरालाल

0.80

0.80

736

भूमिस्वामी

47 गोरेलाल पिता भागीरथ

0.78 0.78

737

भूमिस्वामी

48 फुल्लू वल्द नंनाई

0.20

0.20

738

भूमिस्वामी

49 शालकराम वल्द वलि रामदीन

0.60

0.60

739

भूमिस्वामी

त्रिवेणी वल्द रामसिंह

50

भूमिस्वामी

51

0.60

0.60

740

मोहन, रामकिशोर पिता दौलतवली मां संतोषरानी वेवा दौलत

0.44

0.44

भूमिस्वामी 741

52 काशीराम सविता पि.गनेश मुन्नीबाई बेवा गनेश

0.65

742 0.65

भूमिस्वामी

53 हीराबाई पत्नि नन्नाई

0.77

0.77

743

भूमिस्वामी

54 शालकराम पिता नन्नाई

0.82

0.82

744

भूमिस्वामी

55 हरगोविन्द वल्द छोटेलाल

0.80 0.80

746

भूमिस्वामी

प्यारेलाल वल्द मजबूत सिंह

56

0.80

0.80

747

भूमिस्वामी'

0.60

0.60

750

भूमिस्वामी

रामविशाल पिता शिवहरी

57 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6482

0.60

0.60

भूमिस्वामी 764

0.60

0.60

भूमिस्वामी 765

0.40

0.40

845

भूमिस्वामी

0.60

0.60

751

भूमिस्वामी

मोहनबाई पत्नि कुन्दन

58

0.60

0.60

753

भूमिस्वामी

0.60

0.60

752

भूमिस्वामी

शांतिबाई पत्नि कुन्दन

59

0.60

0.60

भूमिस्वामी 758

गोदन पिता चैनसींग

60

0.40

0.40

759

भूमिस्वामी

0.60

0.60

भूमिस्वामी 787

0.66

0.66

710/1

भूमिस्वामी

0.50

0.50

711/3

भूमिस्वामी

0.35

0.35

756/1

भूमिस्वामी

0.03

0.03

780/2

भूमिस्वामी.

0.12

0.12

782/2

भूमिस्वामी

0.70

0.70

783/1

भूमिस्वामी

0.90

0.90

783/2

भूमिस्वामी

0.40

0.40

760

भूमिस्वामी

हीराबाई पति परषोत्तम

61

0.60

0.60

भूमिस्वामी 766

0.60

0.60

भूमिस्वामी 768

0.60

0.60

भूमिस्वामी 761

आशाबाई पत्नि द्वारकाप्रसाद

62

0.60

0.60

भूमिस्वामी 762

63 हरप्रसाद वल्द हल्कू

0.60

0.60

763

भूमिस्वामी

दामोदर वल्द रामप्रसाद

64

0.60

0.60

769

भूमिस्वामी

0.22

0.22

757/2

भूमिस्वामी

0.38

767 0.38

भूमिस्वामी

परषोत्तम पि. घूमन सींग

65

1.20

1.20

770

भूमिस्वामी

सुशील कुमार वल्द कमलाप्रसाद

66

0.80 67

0.8

भूमिस्वामी 771

अमान वा. हीरालाल, भगोनी, गनेश , ना.वा. पिता कन्छेदी वलि पानबाइ पुत्री हीराबाई

0.60

0.60

772

भूमिस्वामी

रगवर रमेश पिता कन्छेदी

68

0.80

0.80

773

भूमिस्वामी

मुह. सादिक रहीस , खान पिता खुर्शीद

69

0.80

0.80

775

भूमिस्वामी

छोटेलाल पिता शिवप्रसाद

70

0.80

0.80

776

भूमिस्वामी

कीरत वल्द भूरे

71

0.30

0.30

796/2

भूमिस्वामी

0.80

0.80

777

भूमिस्वामी

दुरई वल्द मंगल

72

0.80

0.80

778

भूमिस्वामी

73 कुन्दन वल्द बुद्धे

0.400

0.400

781

भूमिस्वामी

74 सुहागरानी वेवा चेतु

1.00

1.00

780/1

भूमिस्वामी

0.60

0.60

786

भूमिस्वामी

75 रघुवीर वल्द चेतु

0.60

0.60

788

भूमिस्वामी

76 सुमेरसिंह वल्द चेतु

0.60

0.60

789

भूमिस्वामी

77 काशीराम वल्द चेतु

0.60

0.60791

भूमिस्वामी

78 कल्याण पिता मंगलसींग

1.20

1.20

793

भूमिस्वामी

79 मुल्ला उर्फ मूलचंद वल्द भैयालाल

0.60

0.60

794

भूमिस्वामी

रमेश कुमार वल्द प्रेमनारायण

80

0.60

0.6

795

भूमिस्वामी

81 बेनीबाई पति भगतसींग

0.60

0.60

भूमिस्वामी 801

0.30

0.30

796/1

भूमिस्वामी

0.60

0.60

797

भूमिस्वामी

82 पल्टू भूपत पिता छोटेलाल

0.60

0.60

798

भूमिस्वामी

83 काशीराम पिता शिवचरण

0.60

0.60

भूमिस्वामी 799

रामपाल वालक श्याम नावा. वल्द भगतसींग , वलि

84

Ru 6483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

वेनीबाई वेवा, भगतसिंह,

85 गीताबाई पति हरिशंकर

दामोदर वल्द रामलाल

86

87 बिहारी वल्द रज्जू

88 शिवलाल बल्द गनेश

उमारानी / वीरसींग

89

गोविन्द वल्द दामोदर

90

पंकोणी वल्द मढू

91

92 हीरा वल्द सेतु

93 कलू पिता नन्हाई

गुमान वल्द गोदन

94

95 लक्ष्मी वेवा प्यारा, कमलेश पिता प्यारा, शुभम, सोनम, 3 दीपक,नावा. पिता वीरन वलिमाँ कौशल्या बेवा वीरन

96 राजाराम पिता शिवहरि

कृष्णकांत वल्द शिवहरी

97

98 शुभम पिता संतोष

राजाराम पिता हरप्रसाद

99

नवल किशोर पिता शिवहरि

100

राजकुमार वल्द रामप्रसाद

101

इमरत वल्द चेतु सौर

102

103 कमला बाई पिता घूमन सौर

जगदीश प्रसाद बल्द दामोदर

104

शालकराम , नेतराम, महेश, नंदे पिता रामदीन 105

सोमनाथ वल्द राजाराम

106

107 भगोनी वल्द उमराव

कनई वल्द रघुवीर

108

गोपाल वल्द शिवचरन

109

हुकुम वल्द शिवचरन

110

देवीसींग वल्द रघुवीर

111

विजय कुमार पिता शिवचरण

112

महेशकुमार बल्द कमलाप्रसाद

113

दिनेश कुमार बल्द कमलाप्रसाद

114

राजेश कुमार बल्द कमलाप्रसाद

115

काशीराम सविता पिता गनेश मुन्नीबाई बेवा गनेश

116

सुखवती पति हरीराम

117

अनिता पत्नि राजाराम

118

प्रहलादसींग पिता गोमनसींग

119

भगोली पिता पिरू

120

जगन पिता हल्कू

121

122 घसीटीबाई वेवा बल्ले कुँवर बाई ना. बा.पुत्री बल्ले बलि घसीटी

0.50

0.50

भूमिस्वामी 800

0.60

0.60

भूमिस्वामी 804

0.60

0.60

805

भूमिस्वामी

0.60

0.60

भूमिस्वामी 806

0.60

0.6

807

भूमिस्वामी

0.60

0.6

808

भूमिस्वामी

0.60

0.60

809

भूमिस्वामी

0.80

0.80

811

भूमिस्वामी

0.81

0.81

812

भूमिस्वामी

0.81

0.81

814

भूमिस्वामी

0.81

0.81

815

भूमिस्वामी

0.81

0.81

816

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.81

0.81

818

0.60

0.60

भूमिस्वामी 819

0.60

0.60

भूमिस्वामी 822

0.60

0.60

823

भूमिस्वामी

0.40

0.40

820

भूमिस्वामी

0.80 0.80

821

भूमिस्वामी

0.60

0.60

827

भूमिस्वामी

0.60

0.60

824

भूमिस्वामी

0.40

0.40

825

भूमिस्वामी

0.76

0.76

630/1

भूमिस्वामी

0.60

0.60

826

भूमिस्वामी

0.40

0.40

836

भूमिस्वामी

0.40

0.40

837

भूमिस्वामी

0.17

0.31

839

भूमिस्वामी

0.40

842 0.40

भूमिस्वामी

1.87

1.5

841/2

भूमिस्वामी

1.61

844 1.61

भूमिस्वामी

0.40

846 0.40

भूमिस्वामी

0.40

847 0.40

भूमिस्वामी

0.40

848

0.40

भूमिस्वामी

0.40

0.40

भूमिस्वामी 851

0.40

0.40

852

भूमिस्वामी

0.60

0.60

853

भूमिस्वामी

0.35

0.35

854

भूमिस्वामी

0.80

2.60

457/3

भूमिस्वामी

0.55

0.55

469/1

भूमिस्वामी

0.55

0.55

469/2

भूमिस्वामी

0.02

0.02

628/1

भूमिस्वामी

0.25

0.40

628/2

भूमिस्वामी

0.76

0.54

629/1

भूमिस्वामी

0.65

0.80

639/2

भूमिस्वामी

0.48

1.18

652/1

भूमिस्वामी

0.07

0.07

652/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.504

0.80

683/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6484

123 बसंता वल्द मुलू

124 नंदलाल पिता मिठई

बेनीबाई पत्नि मोहन

125

जयराम बल्द बसंत

126

127 लटोरी पिता मिठई

128 वीरेन्द्र वल्द हरप्रसाद

जगन पिता हल्कू

129

राहुल पिता राजकुमार

130

लक्ष्मीरानी / राजकुमार

131

मानसींग ना. वा. राजकुमार

132

रामप्रसाद बल्द अजुद्धीलाल

133

विजय सींग पिता गोदन सींग

134

शीलरानी पति चुन्नीलाल

135

दलू पिता मिठई

136

पंचे पितामिठई

137

138 अमर माखन सद्वदोवती श्यानी पि. उमेद गुलाबबाई, बेवा उमेद

हीरालाल वल्द चेतु

139

कुजीलाल पिता चेतु

140

गुलाबसींग पिता वीरसींग

141

चंदाबाई पत्नि काशीराम

142

गुलाबसींग पिता वीरसींग

143

खेमाबाई पत्नि जगतसिंह

144

फूलबाई पत्नि ज्ञानी

145

शांतिबाई पुत्री ज्ञानी

146

जगदीश प्रसाद बल्द दामोदर

147

शेवलाल पिता गनेश

148

रघुवर पिता चेतु

149

150 राहुल पिता जगदीश गुडिया पुत्री जगदीश मन्जूलता बेबा जगदीश

151 चिंतामन , डेलन, सुखराम पिता जबार, मोहन पिता रूपे , सिरदारबाई, बेबा रूपे बैनीराम, रेवाराम, फूलसींग , भरत पिता मूरत, सियारानी, बेबा मूरत

0.8

0.87

684/1

भूमिस्वामी

0.40

0.40

684/2

भूमिस्वामी

0.47

0.47

भूमिस्वामी 684/3

0.17

0.17

692/1

भूमिस्वामी

0.27

0.48

भूमिस्वामी 692/2

0.35

0.44

696/1

भूमिस्वामी

1.00

1.11

699/2

भूमिस्वामी

0.40

0.40

703/2

भूमिस्वामी

0.80 0.80

704/2

भूमिस्वामी

0.39

0.39

706/1

भूमिस्वामी

0.8

0.80

706/2

भूमिस्वामी

1.03

1.03

708/1

भूमिस्वामी

0.80

0.80

710/3

भूमिस्वामी

0.4

0.4

711/1

भूमिस्वामी

0.50

0.50

728/1

भूमिस्वामी

0.10

0.10

728/2

भूमिस्वामी

0.40

0.40

729/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.40

729/1 0.40

0.20 0.20

749/1

भूमिस्वामी

0.40 0.40

749/2

भूमिस्वामी

0.68 0.68

779/1

भूमिस्वामी

0.12

0.12

779/2

भूमिस्वामी

0.68 0.68

782/1

भूमिस्वामी

0.12

0.12

783/3

भूमिस्वामी

0.40 0.40

790/1

भूमिस्वामी

0.01 0.01

817/1

भूमिस्वामी

0.80

0.80

817/2

भूमिस्वामी

0.01

0.17

840/1

भूमिस्वामी

0.15

0.17

840/2

भूमिस्वामी

0.45

1.88

841/1

भूमिस्वामी

0.18

0.18

855/1

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.17

855/2 0.17

भूमिस्वामी

1.62

3.06

856/1

128.64

147.79

151किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्यकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राज दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ! इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

82-17-18-15092 मौजा ग्राम बेरखेरी सुवंश, प.ह.नं. - 48, तहसील सागर

क्र. 26- अ-

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/ 20088 /2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधा के अधीन अपेक्षित है. वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निमर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के ज़रिय राभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि अर्जन किया जाता हैः-

परियोजना का नाम

कड़ान मध्यम परियोजना

सागर

भूमि का विवरण जिला

सागर

1. तहसील

2.ग्राम

बेरखेरी सुवंश

48

3.पट.ह.नं.-

64.64 है .

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

खसरा नं.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि वा प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे .में

अर्जित भूमि (रकवा हे .में)

3

6 2

4

5

7

1/1

3.22

3.22 1 विजयसिंह पिता राजाराम

भूमिस्वामी

3.21

3.21

1/2 1/3

3.21

3.21 6486

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

मनमोहन पिता परषोत्तम

2

3 राजा पिता पुरुषोत्तम

4 हलके बाबू पिता पुरूषोत्तम

5 धनप्रसाद पिता पुरूषोत्तम

6 रामकिसन पिता पुरूषोत्तम

7 सुनील पिता पुरूषोत्तम

8 टीकाराम पिता पुरुषोत्तम

9 मीरा बाई बेबा अजय कुमार

मनोहर बल्द बाबूलाल यादव (डायवर्टेड) 10

शिवरानी वेवा नाथूराम

11

12 सुरेश पिता बलराम

13 रामदास पिता बलराम

14 अजुद्यी पिता बलराम

15 छोटेलाल पिता बलराम

16 संतोष पिता खिलानसींग

17 कलावती बेवा सिम्बरलाल , हेमन्तकुमार, पिता सिम्बरलाल , सरस्वती, मोतीबाई, ममताबाई, रीना, पुत्री सिम्बरलाल

18 कन्हैयालाल , सीताराम, राधेश्याम, अजुद्दी, हरिशंकर पिता प्यारेलाल, टीकाराम रामकिशुन मनमोहन हल्के बाबू सुनील धनप्रसाद राजा पिता परसोत्तम सीमाबाई पूनाबाई पुत्री परसोत्तम जनकरानी बेबा परषोत्तम बलराम भूमि स्वामी पि.उमराव प्रेमनारायण पिता नाथूराम नर्मदाबाई गुलाबबाई सूरजबाई पुत्री नाथूराम कोमल सत्यनारायण पिता नंदकिशोर लीला मीरा गुड्डी भूरी रामसखी पुत्री रामकिशोर सियारानी बेबा नंदकिशोर पता सा. देह भूमि स्वामी गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुंशीलाल मनोहर राजाराम बल्दवान परसराम पिता मूलचंद लीलाबाई, मीनाबाई बतीबाई ममताबाई गुंड्डी बाई पिता मूलचंद 19 उमेश कुमार पिता राजाराम 20 रघुवीरसींग बल्द बलरामसिंह यादव

मनोज पि.सालकराम उमेश पिता राजाराम 21

0.86 0.86

6/1

भूमिस्वामी

0.44

0.48

28/2

0.05 0.05

98/1

0.86

0.86

6/2

भूमिस्वामी

0.40 0.40

15/3

27/3

0.48 0.46

0.86

6/3

0.86

भूमिस्वामी

045

0.48

28/3

0.05

0.05

98/3

0.86 0.86

6/4

0.48 0.48

27/1

0.05

0.05

98/7

0.86

0.86

6/5

भूमिस्वामी

0.47

28/4

0.47

0.05

0.05

98/4

6/6

0.86 0.86

भूमिस्वामी

0.48

0.48

27/2

98/6

0.05

0.05

0.85

6/7

0.85

भूमिस्वामी

0.32

27/4

0.38

0.10

28/1

0.10

98/5

0.04

0.04

0.20

0.20

7

भूमिस्वामी

8/1

1.54

1.54

9/1

0.18 0.18

0.38

0.38

भूमिस्वामी 8/2

0.23

0.23

9/2

0.40

0.40

13/4

15/1

1.33

1.33

1.22

1.22

भूमिस्वामी 10

0.60

0.60

11

0.55

13/1

0.55

भूमिस्वामी

0.30

0.30

14/2

0.15 0.15

भूमिस्वामी 13/2

0.30

14/1

0.30.

0.08 0.08

13/3

भूमिस्वामी

14/4

0.29 0.29

21/3 0.48

0.48

0.29

भूमिस्वामी 14/3 0.29

0.56

0.56

21/2

भूमिस्वामी 15/2 0.20 0.20

1.74

1.74

भूमिस्वामी 16

0.37

17/1

0.37

भूमिस्वामी

0.69

भूमिस्वामी 17/2 0.69

0.23

0.23

भूमिस्वामी 18/1

1.41

भूमिस्वामी 18/2 1.41 6487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

1.73 1.257

भूमिस्वामी 19

22 प्रभाबाई बेबा बाबूलाल, संदीप पिता बाबूलाल

2.02

2.02

भूमिस्वामी 20

23 प्रेमनारायण पिता नाथूराम

21/1

0.10

0.10

भूमिस्वामी

24 सुमतरानी बेबा बलराम, अजुद्दी, रामदास, छोटेलाल, सुरेश, पिसरान , बलराम

1.68

1.68 25 प्रकाशरानी पत्नि सत्यनारायण

भूमिस्वामी 22

1.62 1.59 26

भूमिस्वामी 23

प्रकाशरानी पत्नि सत्यनारायण, महेश , राजकुमार पि. सत्यनारायण , आरती पुत्री सत्यनारायण

32/1

0.71

0.71 27 हरप्रसाद बल्द थम्मनसींग

भूमिस्वामी

47/1

0.07

0.04

32/2

0.51

28 आशीष पिता अशोक जैन

0.51

भूमिस्वामी

32/3

0.78

0.78

भूमिस्वामी

मिट्ठू सींग वल्द घूमनसींग

29

32/4

0.20

भूमिस्वामी

30 अनुराग पिता नेमचंद जैन (डायवर्टेड)

2000 वर्गमीटर

0.10 0.10

भूमिस्वामी 32/5

31 मनीश जैन पिता अशोक कुमार जैन

32 मनोहर पिता लक्ष्मण

1.10 1.10

भूमिस्वामी 44

45

0.02

0.02

भूमिस्वामी

33 विजयसिंह, शिवराजसिंह, मुन्नालाल पिता राजाराम, कौशिल्याबाई , छोटीबाई पुत्री राजारा

46

0.10 0.10 34

भूमिस्वामी

84

0.11

0.11 अमृतलाल, शेरसींग , दीनदयाल, बाबू, राजाभईया पिता नत्थूसींग , शिवरानी बेबा नत्थूसींग

87

0.06

0.06

89

0.11

0.11

91

0.12 0.12

99/3

0.78 0.78

102

0.14 0.14

105

3.09

3.09

47/2

0.07

0.04

भूमिस्वामी

35 विजयसिंह शिवराजसिंह , मुन्नालाल पिता राजाराम ,कौशिल्याबाई , छोटीबाई पुत्री राजाराम

47/3

0.07

0.04

भूमिस्वामी

36 मिट्टू सींग वल्द घूमनसींग

0.90

0.90

भूमिस्वामी 48

37 विजयकुमार , बालकिशन मानकलाल पिता घासीराम

1.43

1.34 38

भूमिस्वामी 50

95/1

0.53

0.53 रामकिसन , लक्ष्मीनाराण , मदन पिता हल्के मुलाबाई, गौरीबाई, शांतिबाई, चंदाबाई, किरण बाई पुत्री हल्के

0.12 0.02

भूमिस्वामी 51

39 राजेन्द्र कुमार बल्द शंकरलाल

0.53

0.43

भूमिस्वामी 69

40 कुसुरानी बेबा हरीराम श्यामलाल प्रीतम पिस. हरिराम

0.70

0.26

भूमिस्वामी 70

41

97

0.20

0.20 झल्लू, बृजेश पिता वृंदावन, रामप्यारी चन्द्रवती, अनीता पुत्री वृिंदावन, प्रेमरानी बेवा विन्द्रावन

82

0.18

0.09

भूमिस्वामी

42

86

0.11

0.11

93

0.09 0.05 रामलाल , हनुमतसींग पिता खूबसींग , अंकित बिट्टूअल्पेश नाबा. पिता छोटेलाल बली गां व खुद सुहागरानी मुन्नीबाई बेबा छोटेलाल

101/1 0.41

0.41

104

3.52

3.52

106

1.31 1.31

85/1

0.09 0.09

भूमिस्वामी

43 सूरतसींग बल्द जगन्नाथ

44

85/2

0.02 0.02

भूमिस्वामी

राजेश पिता सूरतसींग यादव

90/1

भूमिस्वामी

0.03 0.02

92/2

भूमिस्वामी

0.03

0.02 6488

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

कमलश पिता सूरतसींग

45

सूरजसींग बल्द जगन्नाथ

46

मुश्ताक पिता चुन्नू

47

48 श्रीराम , हरगोविन्द, तुलसीराम पिता नन्हेलाल 49 राजाराम पिता पुरूषोत्तम

50 जगतराज पिता सूरत सिंह

51 जनकरानी बेवा खूबसींग, रामलाल हनुमतसींग , पिता छोटेलाल वलि माँ वखुद सुहागरानी मुन्नीबाई बेवा छोटेलाल पिता खूबसींग , अंकित बिट्टू अल्पेस नावा.

52 शिवरानी बेबा नाथूराम , अमृतलाल , शेरसिह , दीनदयाल,अमरसिंह, बाबू राजा, पिता नाथूराम गुड्‌डीबाई , गायंत्रीबाई, जानकीबाई पुत्री नाथूराम, रामलाल हनुमतसींग पिता खूबसींग 53 गंगाराम पिता प्रतापसींग

सुरेश बल्द सूरजसींग

54

55 विहारीलाल वल्द सूरतसींग

56 राजेश पिता सूरतसींग

90/2 0.03

0.02

भूमिस्वामी

103/7 0.64

0.64

92/3

0.03

0.02

92/1

0.03

0.02

भूमिस्वामी

99/1

0.14

0.14

103/1

0.07

0.07

95/2

0.27

0.27

भूमिस्वामी

0.86

0.86

भूमिस्वामी 96

98/2

0.05

0.05

भूमिस्वामी

99/2

0.64 0.64

भूमिस्वामी

0.78

99/4

0.78

भूमिस्वामी

100

0.21

0.21

भूमिस्वामी

0.80

0.80

101/2

भूमिस्वामी

0.70

0.70

103/2

भूमिस्वामी

103/3

0.40

0.40

103/5 0.40 0.40

0.60

103/4 0.60

भूमिस्वामी

103/6 0.64

0.64

भूमिस्वामी

64.64

योगः- 56किता 66.29

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8) -2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । 6489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय साठ) दिनों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, बाल ससाधन क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 27- अ- 82-17-18/15093 मौजा ग्राम लालपुरा, प.ह.नं. 48, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन वे विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP/RIV /20088 /2017 लंबित है अतः अधिनियम की धारा (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धार 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है ए परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इर सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्क परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

कड़ान मध्यम परियोजना

(1) परियोजना का नाम

सागर

(2) भूमि का विवरण जिला

सागर

1. तहसील

2.ग्राम

लालपुरा

48

3. पट.ह.न. -

:

65.05 है.

4.अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स.

खसरा नं.

अर्जित भूमि (रकवा हेमें)

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

2

3

4

7

5

6

भूमिस्वामी

1.राजेन्द्र, सुरेन्द्र, सचिन, वीरेन्द्र बल्द

8.94

2

8.10

मुन्नालाल

0.99

0.24

भूमिस्वामी 13

2. सुधारानी जोजे माधव मुरारी

0.18

0.02

भूमिस्वामी 67

0.63

1.08

भूमिस्वामी 15

3. बलराम सिंह पिता मोहनसिंह

0.24

0.24

भूमिस्वामी 17

1.18

1.10

भूमिस्वामी 16

4. रामसींग पिता मोहनसींग

2.64

2.64

भूमिस्वामी 18

0.40

0.40

भूभिस्वामी 21/1

5.राजेन्द्र बल्द गन्नूलाल

0.60

अजयसिंह पिता विश्वनाथसिंह घोषी

6

भूमिस्वामी 21/2 0.60

3.38

3.38

भूमिस्वामी 30/1

गुरुगोविन्द्रसिंह वार्ड सागर

0.57

7

0.57

भवतीग बल्द वलराम घोसी

भूमिस्वामी 23

1.09

1.09

भूमिस्वामी 38

0.32

0.32

भूमिस्वामी 40/1

6490

8 ! कृष्णाबाई पत्नि बलराम घोषी

घासी पिता परमलाल

19.

भूमिस्वामी

10.

भूमिस्वामी

गंगाराम , बबलू, हेमराज बल्द प्रताप शकुन गुड्डी पिता प्रताप

हेमराज पिता प्रताप

11.

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

12. शीलरानी बेबा हल्के, रामकिशन, छोटेलाल पिता हल्के

भूमिस्वामी

सुरेश कुमार पिता कन्हैयालाल

13.

भूमिस्वामी

सुनील कुमार पिता कन्हैयालाल 14.

भूमिस्वामी

15. रामकिशन , मदन, छोटेलाल पिता हल्के, शीलरानी बेबा हल्के, गगाराम, बबलू, हेमराज पिता प्रताप शकुन गुड्डीबाई पुत्री प्रताप , तुलासीराम, श्रीराम, हरगोविन्द्र पिता नन्हे , पार्वती पिता नन्हे सा.बेरखेरी खुर्द

16. तुलसीराम पिता नन्ने

17. शीलरानी बेबा हल्के, रामकिशन, छोटेलाल पिता हल्के

18. धनीराम बल्द मोहनसीग

भूमिस्वामी

19. उभयसिंह बालकिशन, मानकलाल, चद्रभान, महेन्द्र, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता, कुक्का पुत्री घासीराम उगारानी पत्नि ओंमकारसिंह

20.

भूानेस्वामी

भूमिस्वामी

शैलेन्द्र बल्द ओंमकारसिंह

21.

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

सरस्वतीबाई पत्नि सुंदर

22.

भूमिस्वामी

सुन्दरलाल पिता मुलु

23.

भूमिस्वामी

24.

भूमिस्वामी

दीनदयाल, भगवानदास , केशव, घूमन, पूरन पिता दुर्गा , प्यारीबाई, नोनीबाई पुत्री दुर्गा

पवनं पिता बद्री प्रसाद घोषी

25.

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

26. सुन्दरलाल , प्यारेलाल पिता मुलु, गिरजा पुत्री मुलु, हरीबाई वेबा हरीसींग, गनेशीबाई बेबा दुर्गा. दीनदयाल, भगवानदास, घूमन, केशव, पूरन पिता दुर्गा , प्यारीबाई, नोनीबाई पुत्री दुर्गा 27. अरविन्द बल्द मदनसींग

28. देवी ना.वा. पिता वा पा. मोहन 29. भागचद पिता मोहन

30. अनतराम पिता मोहनलाल

L

31. राभरानी जोजे मोहन

۱

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.07

0.07

भूमिस्वामी 24

0.43

0.43

भूमिस्वामी 39

0.40

0.40

भूमिस्वामी 41

0.24

0.24

भूमिस्वामी 27

28/1

0.34

0.34

0.84

35/1

0.84

28/2

0.33

0.33

35/2

0.85

0.85

भूमिस्वामी 29

0.47

0.47

30/2

3.00

3.00

30/3

3.00

3.00

0.60

32

0.60

1.76

1.76

भूमिस्वामी 33

भूमिस्वामी 34

1.43

1.43

1.16

1.16

भूमिस्वामी 36

37

0.91

0.91

40/2

0.39

0.39

43/2

1.60

1.60

43/1

0.12

0.12

46/2

0.51

0.51

0.38

0.38

भूमिस्वामी 48

0.40

0.40

भूमिस्वामी 44

45/1

0.53

0.53

45/2

0.23

0.23

47/1

1.29

1.29

45/3

0.53

0.53

45/4

0.53

0.53

भूमिस्वामी

46/1

0.33

0.33

47/2

0.44

0.44

भूमिस्वामी

0.23

0.23

भूमिस्वामी 49

0.23

0.23

भूमिस्वामी 50

0.16

0.16

भूमिस्वामी 51

0.78

0.78

भूमिस्वामी 53/1 6491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

हेमलता पत्नि राजेन्द्र प्रसाद

32.

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.76

0.76

54/2

53/2

0.40

0.40

0.40

53/4

0.40

1.60

54/1

1.60

0.40

0.40

भूमिस्वामी 61

0.40

0.40

भूमिस्वामी 62

3.00

4.10

भूमिस्वामी 63

भूमिस्त्रामी

33. कीरत प्रसाद पिता तुलसीराम

53/3

0.60

0.60

1.33

1.33

भूमिस्वामी 55

34. जगदीशसिंह पिता मोहन

5.82

6.97

भूमिस्वामी 56

35. राजेन्द्रसींग उर्फ राजू

36.

1.68

भूमिस्वामी 57

जितेन्द्रसिंह शैलेन्द्रसिंह पिता ओंकारसिंह उमा बेवा ओंकारसिंह 1.68

1.71

1.07

भूमिस्वामी 58

37. बद्रीप्रसाद पिता मोहनसिंह

भूमिस्वामी

38. रजनी पुत्री रामाधार कमला बेबा रामाधार

39. जयप्रकाश पिता गिरजाप्रसाद

भूमिस्वामी

60/1

0.52

053

023

0.80

60/2

0.38

0.38

भूमिस्वामी 64

रजनी पुत्री रामाधर कमला बेबा रामाधार 40.

भूमिस्वामी

रामचरन पिता नन्हेलाल

: 41.

41 किता

योग-

2.63

2.63

65

65.05

Total 70.80

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29 . 09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन रात्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम को धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर रामुचित शहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूगि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारः (राजस्व ) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल ससाधन क्र । सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6492

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 28 - अ- 82-17-18/15094 , मौजा वनगुवाँ, प.ह.नं. - 46, तहसील सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/RIV/20088/ 2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

:

परियोजना का नाम

कड़ान मध्यम परियोजना

(1)

सागर भूमि का विवरण जिला

(2)

सागर 1. तहसील

2. ग्राम

वनगुवाँ

26 3. पट.ह.नं.-

:

17.49 है.

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1.

::अनुसूची-1::

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार खसरा नं.

अर्जित भूमि (रकवा हेमें)

क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में

3

6

4

5

7

0.83

2.13

भूमिस्वामी 81

दीपक कुमार पिता माधवमुरारी

2.

0.42

1.80

भूमिस्वामी 87

संदीप कुमार पिता माधवमुरारी

0.40

0.56

भूमिस्वामी 93

0.18

0.18

भूमिस्वामी 104

4.81

4.81

भूमिस्वामी 111

0.60

0.60

भूमिस्वामी 88

3. नन्नीबाई पत्नि रामस्वरूप

1.16

0.11

भूमिस्वामी 89

4. बालाप्रसाद पिता नारायण प्रसाद

0.92

0.14

भूमिस्वामी 90

0.26

2.60

भूमिस्वामी 94

1.12

1.12

भूमिस्वामी 102

0.12

0.12

भूमिस्वामी 108

1.05

0.54

भूमिस्वामी 92

5. भुवानी पिता गनेश

6. बंटी पिता बालाप्रसाद

0.98

0.98

भूमिस्वामी 91

2.60

0.26

भूमिस्वामी 95

0.78

0.78

भूमिस्वामी 96

7. बालकदास , कीरत प्रसाद चंद्रसिंह , ओंकार प्रसाद पिता तुलसीराम

0.31

0.31

105

भूमिस्वामी 6493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.53

0.53

भूमिस्वामी 97

8. बालकदास , पिता तुलसीराम

0.41

0.41

103

भूमिस्वामी

0.29

0.29

106

भूमिस्वामी

0.14

0.14

भूमिस्वामी 99

9. निरंजन, जयराम पिता नन्ने

आशाराम पिता नन्हेभाई

10.

निरंजन पिता जयराम

11.

12. अभयकुमार ना.बा. पिता रामप्रसाद पा.मां व खुद डाली बेबा रामप्रसाद

शीतल पिता प्रभुदयाल

13.

14. राकेश पिता शिवनंदन रेखाबाई, गीताबाई विनीताबाई पुत्री शिवनंदन उमाशंकर पिता नारान प्रसाद

0.14

0.14

100/1

भूमिस्वामी

1.26

1.26

100/2

भूमिस्वामी

1.11

1.11

101

भूमिस्वामी

0.12

0.12

109

भूमिस्वामी

1.39

1.39

107

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.24

0.24

110

17.49

27.35

14किता

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29. 09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6494

क्र. 23 - अ- 82-16-17/15089 , मौजा ग्राम खानपुर, प.ह.नं. -48 , तहसील मालथौन

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP/ RIV/20088/ 2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

कड़ान मध्यम परियोजना

परियोजना का नाम

(1)

सागर भूमि का विवरण जिला

(2)

सागर 1. तहसील

2. ग्राम

खानपुर 3. पट.ह.नं.-

48 :

50.63 है.

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1 नन्हीबाई पुत्री जालम धनसींग बा. प्रदीप ना.बा. पिता बब्बू, सुनीता बबली ना. वा. पुत्री बब्बू बलि भाई धनसींग सौर

2 परसू पिता गनू फूलरानी पति परशू 3 जवाहर पिता गनूप्रेमरानी पत्नि जवाहर 4 नंदरानी बेबा लक्षमन , कुंदन, मंगल पिता लक्षमन, पानबाई, छोटीबाई पुत्री लक्षमन सौर 5 मोहन पिता गुलई , महरानी पति मोहन 6 नत्थू पिता हीरा संतोष रानी पति नत्थू 7 हरिराम पिता मोहन

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में

अर्जित भूमि (रकवा हे. में)

6

7 4

5

3

0.47

0.47

5

भूमिस्वामी

0.11

36

0.11

0.25

0.25

भूमिस्वामी 6

0.03

7

0.03

भूमिस्वामी

0.54

0.54

9

भूमिस्वामी

0.57

10 0.57

0.51

0.51

11

भूमिस्वामी

0.07 0.07

15

0.45

0.4512

भूमिस्वामी

0.12 0.12

16

0.26

0.26

13

भूमिस्वामी

0.11

0.11

17 भाग 1 ]

6495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

8 प्रमिला पति सुरेश कुमार

9 अनिल कुमार पिता दयाशंकर

10 कुमुद पति दिनेश कुमार

11 राजबाई पुत्री मथुरा

मानकलाल पिता घासीराम

12

13 विजयकुमार पिता घासीराम

14 विजय , बालकिशन , मानकचंद , मुल्लू, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता कुक्का पुत्री घासीराम बड़ी बहू बेबा घासीराम 15 बाबूसींग पिता पूरनसींग

सीमा पति अखिलेश कुमार

16

परसू पिता गनू, फूलरानी पति परसू

शिवरानी पत्नि बैनीसींग उर्फ श्रीकृष्ण 17 18

19 भागीरथ , जवाहर , परसू पिता गनुआ, श्यामाबाई, मुन्नीबाई , पुत्री जनक नन्हीबाई पुत्री जालम, धनसींग बा. प्रदीप ना.बापिता बब्बू, सुनीता वा. बलि ना.बा.बब्बू बलिभाई, धनसींग , कुंदन मंगल पिता लक्षमन, पानबाई, छोटीबाई पुत्री लक्षमन, नंदरानी बेबा लक्षमन सौर

20 गनेशी पति बारेलाल

21 पूरन हलकाई, शंकर, तुलसी , रामकिशन पिता मथुरा लक्ष्मीबाई , शांतिबाई , रम्मोबाई, छोटीबाई पुत्री मथुरा

22 चेतू पिता तिजई

23 पार्वती पति डोमे

24 ज्ञानसिंह पिता बलरामसींग दांगी 25 लखनसिंह, गोविंदसिंह , अमृतसिंह उर्फ इमरतसिंह, राकेशसिंह, ज्ञानसिंह , लक्ष्मीबाई पिता बलरामसिंह , दुर्गेश , विजेता, मदन, अनुराधा पिता रामसिंह बलि मॉ व खुद गोमतीबाई बेबा बेबा रामसिंह

द्वारका प्रसाद , प्रकाश पिता रामनाथ 26

27 श्यामसुंदर, महादेव, महरवान, श्रीराम पिता परसराम, सरोजबाई पुत्री परसराम 28 घसीटा पिता बारे

29 अनूप पिता मोहन

30 दुर्गेश , विजेता, महक, अनुराधा ना.बा. पिता रामसिंह

बलि मां व खुद गोमतीबाई

31 नथनसिंह पिता बलरामसिंह

32 ब्रजेश कुमार पिता दयाशंकर

33 विजय, बालकिशन, मानकचंद , मुल्लू, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता, कुक्का पुत्री घासीराम बड़ी बहू बेबा घासीराम 34 मनोज , केसर , सतीष, कपिल उर्फ छोटू पिता सालकराम, मीना, सीमा पुत्रिया सालकराम , आशा बेबा सालकराम

1.42

1.42

भूमिस्वामी 19

31

0.20 0.20

1.22

1.22

भूमिस्वामी 20

70/1 0.16 0.16

0.40

70/2 0.40

0.80

70/3 0.80

1.22

1.22

भूमिस्वामी 21

0.24

0.24

भूमिस्वामी 24/1

2.39

80

2.39

0.41

24/2 0.41

भूमिस्वामी

0.40

24/3 0.40

भूमिस्वामी

2.62

2.62

भूमिस्वामी 25

2.08

2.43

79

3.55

3.55

27

भूमिस्वामी

1.75

1.75

82

0.07

0.07

84

1.62

भूमिस्वामी 28 1.62

1.62

29

1.62

0.32

0.32

भूमिस्वामी 35

0.46

0.46

भूमिस्वामी 42

भूमिस्वामी

0.08

43 0.08

0.04

0.04

भूमिस्वामी 44

1.22

1.22

47

भूमिस्वामी

0.04 0.04

49

59 0.38 0.38

0.04

0.04

भूमिस्वामी 50

0.06

भूमिस्वामी 51 0.06

0.38

52/1 0.38

भूमिस्वामी

0.82

72/3 0.82

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.02

52/2 0.02

2.26

2.26

भूमिस्वामी 60

0.10

0.10

61

भूमिस्वामी

0.50

66/2 0.50

2.58

2.58

68

70/4 0.30 0.30

भूमिस्वामी 62 0.03 0.03

0.04 0.04

भूमिस्वामी 63

65

0.09 0.09

भूमिस्वामी

0.07

0.07

67

74/2 1.04 1.04

0.75

भूमिस्वामी 66/1 0.75

0.45

74/1

0.45

0.81

0.81

भूमिस्वामी 69

भूमिस्वामी

1.28

71/1 1.28

भूमिस्वामी

71/2 1.27 1.07 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6496

अमृतसिंह पिता बलरामसिंह

35|

36 राकेश पिता बलरामसिंह

37 गोविन्दसिंह पिता बलरामसिंह 38 बृजरानी बेबा जगन्नाथ गौरी, मोहन, मानसींग पि. जगन्नाथ प्रसाद,नत्थूबाई, पुत्री जगन्नाथ, प्रसाद, प्रदीप, दीपक, सुषमा पिता मूलचंद, अमोलरानी, बेबा मूलचंद

39 प्रदीप दीपक बल्द मूलचंद सुषमा पुत्री मूलचंद, अलोपरानी बेबा मूलचंद

40 बृजरानी बेबा जगन्नाथ

41 गौरीशंकर बल्द जगन्नाथ , ब्रजरानी बेबा जगन्नाथ

42 रमेश बल्द परम

कांशीराम बल्द परम

43

अनिल बल्द रामनाथ

44

45 रामनाथ बल्द परम

46 दीपक बल्द मूलचंद यादव

47 रामचरन बलद लछमन

48 विष्णु उर्फ विश्वनाथ व लछमन 49 भगवानसींग बल्द लक्षमन

50 बाबू पिता पूरनसिंह, शिवरानी, शीलाबाई बेबा पूरनसिंह

0.46

72/1 0.46

भूमिस्वामी

74/3 0.74 0.74

1.20 1.00

72/2

भूमिस्वामी

1.35

1.35

भूमिस्वामी 73

भूमिस्वामी

0.50

75

1.59

0.29

भूमिस्वामी 76/2 0.29

0.19

0.19

भूमिस्वामी 76/3

0.17

भूमिस्वामी 76/4 0.28

0.18

76/6 0.57

भूमिस्वामी

0.11

76/7 0.57

भूमिस्वामी

0.04

76/8 0.57

भूमिस्वामी

0.58

0.04

76/9

भूमिस्वामी

0.10

0.10

76/10

भूमिस्वामी

0.10

76/11 0.10

0.48

0.65

78/1

भूमिस्वामी

0.65 0.20

78/2

भूमिस्वामी

0.65 0.14

78/3

भूमिस्वामी

81

3.35

3.35

भूमिस्वामी

0.10

83 0.10

50.63

Total 55.63

50किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6497

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर जिला आगर- मालवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आगर-मालवा , दिनांक 25नवम्बर 2017 प्र. क्र. 438

(अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा की ग्राम कचनारियां के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची(1)

तहसीलः- नलखेडा

जिला आगर मालवा

ग्राम:- दात्या

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

विवरण

स. क

अर्जित रकबा

कुल रकबा

निजी भूमि

0.610

1.980

1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के 1निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

0.610

1.980

योग

अनुसूची(2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

रिमार्क

भूमि का कुल रकबा

स. क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

खसरा क.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

0.250

29

0.300

1 शंकर लाल पिता नाथु सिह गुर्जर

0.250

0.300

योग

0.170

0.260

30/1

2

ईश्वर सिह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर

0.170

0.260

योग

0.180

0.260

30/2

३ आत्माराम पिता बंशीलाल

0.180

0.260

योग

0.010

0.770

41/2

4

शिवनारायण पिता कालुसिंह जाति गुर्जर

0.010

1.550

योग

0.610

1.980

कुल योग

नोट:-

भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । [ भाग 1 6498

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

प्र. क्र. 454

आगर-मालवा, दिनांक 29नवम्बर 2017 (भूमि अर्जन भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत)

भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) अंतर्गत चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम बिसनी के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिय आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम बिसनी

तहसील - नलखेड़ा

जिला आगर-मालवा

भूमि का रकबा (हैक्टर मे)

अर्जित की जाने वाली

विवरण

कुल रकबा

अर्जित रकबा 1

निजी भूमि

4.266

1.68 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

4.266

1.68

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

स . क.

भूमि का कुल रकबा

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

अर्जित भूमि का कुल रकबा

भुमि पर स्थित परिसम्पत्ति

खसरा क.

1

2

3

4

5

6

2/1

0.156

0.100

काशीराम पु . भागीरथ जाति गुर्जर

1

योग

0.156

0.100

2/3

0.157

0.080

2 सीताराम पु. भागीरथ जाति गुर्जर 6499

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

योग

2/4

3

रणजीत उर्फ देवेद्रं पिता सिताराम व चंदरबाई वि. सीताराम जाति गुर्जर

2/5

4

देवेन्दर ना.बा.सा.पु. शिवनारायण सर माता राम कुवर बाई राम कुंवर बाई वि. शिवनारायण जाति गुजर

योग

2/6

निरभे सिह पु. भागीरथ जाति गुर्जर

5

योग

4/4

मान सिह पिता शंकर लाल जाति गुर्जर

6

5/1

योग

47

7

देवेन्दर ना.बा.पु. शिवनारायण सर. माता रामकुवंरबाई व रामकुवंरबाई वि. शिवनारायण जाति गुर्जर

योग

5/2

रूघनाथ पु. शंकरलाल जाति गुर्जर

8

7/1/1

योग

5/3

राम सिह पु. शंकरलाल जाति गुर्जर

9

7/1/2

योग

10

5/4

शिवनारायण पु. शंकरलाल जाति गुर्जर

देवीसिह सिद्धनाथ पु. भंवरजी गीताबाई ग्यारसी बाई पु. भंवरजी जाति भील

11 .

योग

कुल योग

नोट:-

(1)

0.157

0.080

0.157

0.090

0.157

0.090

0.157

0.070

0.157

0.070

0.167

0.090

0.167

0.090

0.418

0.170

0.285

0.110

0.703

0.280

0.400

0.300

0.400

20.300

0.150

0.494

0.209

0.070

0.220

0.703

0.159

0.070

0.050

0.543

0.702

0.120

0.703

0.259

0.040

0.094

9/1

1 ईमली छोटी 3 बकान 2करंज छोटी

0.031

0.167

9/2

5 बबुल 3 खाकरा 2 नीम

0.071

0.261

1.680

4.266

भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । 6500

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

[भाग 1 प्र. क्र. ए. 4571

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अजन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेडा, जिला आगर- मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

( अज )

*

अनुसूची(1)

जिला आगर-मालवा ग्राम पनाला

तहसील - नलखेड़ा

क्र.

भूमि का रकबा (हैक्टर में)

अर्जित की जाने वाली

विवरण

अर्जित रकबा

कुल रकबा

4.060

6.150

1 निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

4.060

6.150

योग

अनुसूची(2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का

रिमार्क 1

3

4

2

5

204

0.030

0.040

1 होकमसिंह पिता उदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.030

योग

0.040

206

0.050

0.050

0.140

208

0.240

2 सिद्ध दत्तक पुत्र करण , करण सिह पिता धुला बापु पिता पुरा देवीसिंह पिता लाला ना बा सर माता पारी बाई रतन मांगु प्रभु नारायण पिता देवा दरियावबाई पति भंवरलाल कंवरबाई सम्पत बाई पुत्री गुलाब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.290

0.190

0.060

0.060

209

3 बाबुलाल पिता जगन्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.020

240

0.020

योग

0.080

0.080

0.140

0.070

210

0.030

4 रामचरण रामदयाल पिता भंवर जी जाति गुर्जर नि.ग्राम भुमिस्वामी

0.015

263/3

0.170

0.085

योग 6501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र.

भूमि का कुल रकबा

रिमार्क

अर्जित की जाने वाली भूमि का

खसरा क.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

5

4

3

1

2

0.020

0.040

235

0.040

0.040

235/795

5 अमरसिंह पिता भंवरलाल दरियावबाई वि भंवरलाल राधीबाई पिता भंवरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.060

0.080

योग

0.080

0.100

236

6 रामचंदर रामप्रसाद रामंसिह दिनेश पु० भागीरथ गीताबाई वि० भागीरथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.040

0.040

242

0.120

0.140

योग

0.020

0.050

237

7 सिद्ध रमेश पिता करण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.090

0.090

256

0.010

0.010

259

0.120

0.150

योग

0.020

0.020

238

8 गीताबाई वि० भागीरथ रामचंद्र रामप्रसाद रामसिह दिनेश पिता भागीरथ हि० 2/9 राम प्रसाद द ० पुत्र कुंवरलाल भेरू पिता बापु जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.030

0.030

241

0.020

0.020

246

0.070

0.070

योग

0.010

0.010

239

9 रामेश्वर पिता नाथु जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

0.010

योग

अर्सन

0.020

0.020

243

10 श्री राम मंदिर स्थित ग्राम हाजा व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय पता निवासी ग्राम देवस्थान

0.020

0.020

योग

0.040

0.040

244

11 कवंरलाल पिता भंवरलाल दरियावबाई पति भंवरलाल राधीबाई पिता भंवरलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.010

0.010

245

0.050

0.050

योग

0.070

0.070

247

12 मांगीलाल पिता देव जी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.070

0.070

योग

13

0.050

0.630

249

पारीबाई वि० देवलया होकम सिह राम सिह हिन्दु सिह पुत्रगण देवलया रामविलास बाई मेवा बाई पुत्री देवलया हि01/2 समभाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.130

0.260

251

0.100

0.100

252

0.110

0.110

253

0.390

1.100

योग

0.200

0.290

254

14 गंगाबाई बैवा गणपत पता निवासी ग्राम भूमि पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.200

0.290

योग

0.020

257

0.020

15 मानसिंह पिता शिवलाल कामू बाई पति शिवलाल जाति 6502

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का

रिमार्क 2

3

4

5

गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

271/3

0.050

0.050

योग

0.070

0.070

258

0.020

0.020

16 मांगु सालगराम पिता छीता बदन बाई तिपा छीता हि 2/3भेरू कंवरलाल नंदराम पिता प्यारा अनार बाई पति किशन हि 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.020

0.020

261

0.800

0.800

264

0.090

0.050

17 प्रभु पिता अमरा हि 1/2 लूना भोलू सिह पिता मांगु सोरमबाई पिता मांगु उमराव बाई वि मांगु हि 1/2 जाति गुर्जर पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

308

0.100

0.100

योग

0.990

0.950

18

262

0.110

0.110

अम्बाराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.110

0.110

19

263/2

0.030

0.015

प्रभु पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.030

0.015

20

0.040

263/1

0.020

रामदयाल पिता अमर सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.020

0.040

263/4

0.130

0.065

21 कुंवरलाल पिता भेरूजाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.130

0.065

263/5

0.030

0.015

22 बंशीलाल पिता भेरु जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि

योग

0.030

0.015

0.120

265

0.120

23 प्रहलाद पिता उमरावसिंह सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

272

0.060

0.020

योग

0.180

0.140

266

0.120

0.120

24 तौलाराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.120

0.120

271/1

0.060

0.060

25 कंचनबाई वि० उदाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.060

0.060

271/2

0.060

0.060

26 निर्भयसिंह भगवानसिंह पिता ग्रगाराम जाति गुर्जर नि. ग्राम भुमि स्वामी

योग

0.060

0.060

271/4

0.060

0.060

27 बंशीलाल प्रभुलाल पिता रामरतन सरजूबाई ललताबाई रीनाबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.060

0.060 6503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमिका

रिमार्क 1

2

3

4

5

275

0.180

0.090

28 हरिसिह पिता सिद्ध तूजू बाई वि० सिद्ध जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.180

0.090

29

277/1

0.050

0.010

अमर सिह पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.050

0.010

30

277/2

0.050

0.010

शिवनारायण पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.050

0.010

277/3

0.050

0.010

31 गंगाराम पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.050

0.010

32

0.060

277/4

0.010

मोहनलाल पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.060

0.010

33

277/5

0.060

0.010

प्रेमनारायण पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.060

0.010

277/6

0.060

0.010

34 कमल सिह पिता रामचंद जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.060

0.010

303

0.100

35 भागीबाई पति बापू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100

योग

0.100

0.100

304

0.020

0.020

36 उदय सिह पिता भुवानी सिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.020

0.020

305

0.020

0.020

37 भेरू सिह पिता भुवानी सिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.020

0.020

38

306

0.020

0.020

नारायण सिह पिता भुवानी सिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.020

0.020

39

307

0.060

0.060

मेहरबान सिह साहीब महेश पिता सिद्ध हि 1/5 रामप्रसाद रमेश पिता भंवरलाल अमरा बाई गीताबाई शांति बाई पुत्री भंवरलाल हि 3/5 मांगीलाल ना० धापुबाई ना ० बा०सर मांगीलाल स्वयं पिता गणपत हि० 1/3जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.060

0.060

309/1

0.030

0.030

40 गिरिराज पिता पीरूलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.030

0.030 6504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

1

2

41 रामप्रसाद पिता पुरा जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

42 फूलचंद पिता रोधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

43 मुरलीधर पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

44 रामप्रसाद पिता पुरालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

45 पीरूलाल पिता कंवरलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

46 राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

47 भंवरलाल बालचंद शिवनारायण बाबूलाल पिता भंवरलाल चंदर बाई वि० भंवरलाल गोपाल मुकेश पिता रामेश्वर ललता बाई वि ० रामेश्वर जातिं कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

48 लक्ष्मीनारायण पिता भेरू हि 1/2 प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु हि 1/2 जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

[भाग 1 खसरा क.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का

रिमार्क 3

4

5

309/2

0.030

0.030

0.030

0.030

309/3

0.020

0.020

0.020

0.020

309/4

0.020

0.020

0.020

0.020

310/1

0.170

0.020

0.170

0.020

310/2

0.110

0.040

0.110

0.040

310/3

0.120

0.080

0.120

0.080

311

0.410

0.200

0.410

0.200

312

0.050

0.050

0.050

0.050

महायोग

6.150

4.060

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर - मालवा के कार्यालय में किया जा

सकता है । 6505 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

प्र. क्र. ए. 460

(अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा की ग्राम कचनारियां के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम:- कचनारिया

तहसीलः- नलखेडा

जिला आगर मालवा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर स. क

विवरण

कुल रकबा

अर्जित रकबा

निजी भूमि

15.640

8.220

1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के 1 निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

15.640

8.220

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

कृषक का नाम व पिता /

स. क.

रिमार्क पति का नाम

खसरा क.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

1

2

3

4

5

6

412

0.700

0.010

1 प्रहलाद पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर

योग

0.700

0.010

0.680

413

2 देवकरण पिता भेरूसिह जाति गुर्जर

0.050

योग

0.680

0.050

0.680

414

0.050

3 उमराव पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर

योग

0.680

0.050

4 गोपाल पिता हिरालाल

457

0.020

0.480

योग

0.480

0.020

5 कैलाश पिता हिरालाल

458

0.480

0.050

योग

0.480

0.050

459

6 भोलाराम पिता रामप्रसाद नि. भंण्डावद

0.150

0.150

योग

0.150

0.150 6506

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

स. क.

रिमार्क कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

1

2

3

4

5

6 7

460

0.150

0.150

कमल पिता रामप्रसाद सुतार नि. भंण्डावद

योग

0.150

0.150

8

461

0.150

0.150

विष्णु पिता रामप्रसाद सुतार नि. भंण्डावद

योग

0.150

0.150

9

462

0.150

0.150

महेश पिता रामप्रसाद सुतार नि. भंण्डावद

योग

0.150

0.150

10

463

0.480

0.480

परमानन्द पिता हीरालाल सुतार नि. भंण्डावद

योग

0.480

0.480

11

464

0.520

0.450

रमेश पिता नारायण सुतार नि. भंण्डावद

योग

0.520

0.450

तोलाराम पिता भुला जाति गुर्जर

466

0.450

0.440

12

481

0.730

0.710

497

0.200

0.010

योग

1.380

1.160

467

0.210

0.150

13

कालुराम पिता नारायण जाति सुतार नि भंण्डावद

469. 0.480

0.480

योग

2.340

2.340

14

468

1.170

1.170

मूरली पिता नारायण जाति सुतार नि. भंण्डावद

योग

1.170

1.170

15

470

0.310

0.310

जगदीश पिता रामचंद्र सुतार नि. भंण्डावद

योग

0.310

0.310

कमल पिता भूला

474

0.240

0.240

16

477

0.220

0.220

1.160

1.160

योग * भाग 1 ]

6507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

स. क. ۲

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

2

1

17 कमल पिता धुला

योग

18 सीताराम पिता धुला जाति गुर्जर

योग

19 निरभेसिंह पिता प्रहलाद जाति गुर्जर

योग

मदन पिता प्रहलाद जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी

20

योग

21

सुरजसिंह पिता उदयसिंह जाति भील नि. भंण्डावद

योग

22 घनश्याम पिता रामचंद्र

रिमार्क भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

6 4

5

3

475

0.580

0.580

0.580

0.580

1.170

0.920

479

1.170

0.920

480

1.730

0.050

1.730

0.050

496

0.530

0.010

कच्चा कुआ 01 1.100

0.020

500

1.440

0.040

0.720

570

0.020

कच्चा कुआ 01 0.720

0.020

0.160

470/2142

योग

निर्भयसिंह मदनलाल पिता प्रहलाद 23

योग

कुल योग

नोट:-

0.160

0.160

0.160

476

1.020

1.020

473,478

1.020

1.020

8.220

15.640

भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय मे कसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6508

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली जिला रायसेन मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 11 दिसम्बर 2017 क्र. 4269 - भू- अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 30 / अ-82 / 2015-16 / भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने ( 1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम आंवरिया

तहसील- उदयपुरा भूमि स्वामी का नाम

क्र. ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

कुल में रकबा हेक्टेयर

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

1

2

4

5

6

8

50/2

0.761 0.015

1 आवंरिया

3 रामकिशन आ. सड्डू जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी

7 कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की आवंरिया माईनर नहर हेतु

50/1/2 0.405

2

0.035

आवंरिया फुल्लो वाई पत्नि नर्वदा प्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

50/3 0.760 0.020

3 आवंरिया वंशीलाल, मनसुखलाल, विच्चोवाई, मालती वाई , अगूरी वाई, मुन्नीवाई आ. हल्के नि. ग्राम भू स्वामी

51/1/1 1.113

4

0.049

आवंरिया भगवान सिंह हिस्सा 2 एकड़ शिवनारायण हिस्सा 70डेसीमल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी

53/1/2 2.602 0.117

5 आवंरिया सरवन सिंह आ. भैरोप्रसाद जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

2.283

54

0.072

6 आवंरिया मालती वाई पत्नि माधव सिंह जाति रघुवंशी नि. ग्राम भूस्वामी 6509 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.034

7 आवंरिया

0.360 0.607

56/2/1/1 56/2/1/2

गौरवकांत ना.वा. आ. वली नरवदा जाति साहू नि. ग्राम भूस्वामी

0.086

0.809

57/1

8 आवंरिया ओमप्रकाश आ. छोटेलाल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी

57/2/1

0.588 0.070

9 आवंरिया मलखान सिंह आ. छोटेलाल जाति मैना नि. ग्राम भूस्वामी

57/2/2

0.062

0.202

10 आवंरिया नर्वदीवाई पत्नि मलखन सिंह जाति मैना निवासी ग्राम भूस्वामी

57/3

0.122

0.809

11 आवंरिया जगदीश आ. छोटेलाल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी

0.809 0.122

57/4

12 आवंरिया पृथ्वीराज आ. छोटेलाल जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी

0.125

61/1/1/1/1 0.404

13 आवंरिया रामकुमार आ. मुरारीलाल जाति रघु. हि. 1/2 भाग भूमि मोतीलाल आ. गुलाव सिंह जाति सलावट नि. ग्राम भूस्वामी

0.405 0.002

56/1/2

14 आवंरिया नर्वदा प्रसाद आ. नाथूराम जाति साहू निवासी ग्राम छातैर भूस्वामी

0.002

56/2/2 0.405

15 आवंरिया माया वाई पुत्री मोहनलाल जाति साहू निवासी ग्राम छातैर भू स्वामी

1.903

64/1/1

0.103

आवंरिया

16

जानकी वाई वि. टीकाराम नारायण सिंह, भवानीसिंह, भगवत सिंह आ. टीकाराम जाति मैना नि. ग्राम भू स्वामी

64/1/3

1.683 0.085

17 आवंरिया केशर सिंह आ. दौलतराम जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी

0.090

64/1/4 1.903

आवंरिया

18

तुलाराम आ. शंकर सिंह जाति मैना निवासी ग्राम भू स्वामी

70

2.024 0.072

19 आवंरिया हरीशंकर आ. रतीराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी 6510

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 4270 - भू- अर्जन-2017

प्रकरण क्रमांक 23 / अ-82/ 2015-16 / भू-अर्जन / उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा । ग्राम का नाम भुवारा

भूमि स्वामी का नाम क्र. ग्राम का नाम

1 2

3

1 भुवारा संदीप कुमार आ. लक्ष्मीनारायण जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

2 भुवारा रामदीन उर्फ मनमोहन आ. लखनसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी

3 भुवारा अजवसिंह आ. खुमान सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी 4 भुवारा कमलेश आ. अजबसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी 5 भुवारा रामकुमार आ. रामनाथ जाति रघुवंशी निवासी उदयपुरा भू स्वामी

तहसील उदयपुरा

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

6

4

5

7

8 0.062

65 67/2

0.672 0.336

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की भुआरे डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु 148/1

2.695 0.089

148/2

0.111

1.736

148/3

0.113

1.821

0.308

149/1/1 154/2

1.214 2.157 6511 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6

154/1

2.157 0.177

भुवारा सीताराम आ. रम्मूलाल एवं पिंकी पत्नि सीताराम निवासी ग्राम भूस्वामी

7

152/1

1.491 0.285

भुवारा नागेन्द्र सिंह आ. पूरन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

8

143/1

2.101 0.128

भुवारा प्रहलादसिंह आ. अमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

9

142

7.05 0.283

भुवारा बाबूलाल आ. रतनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूस्वामी

10

141/1

भुवारा

1.619 0.194

घासीराम आ. अमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी

11

1.214

138/1

0.109

भुवारा

138/2/2

0.809

शशि वाई पुत्री रामदर्शन जाति ब्राहम्ण निवासी बरेली भू स्वामी

0.405 0.161

12 भुवारा

138/2/1/1/1/1/1/1/2 138/2/1/1/1/1/1/2

मो. सगीर आ. मो. हफीज कदीर जाति मुसलमान नि. ग्राम भू स्वामी

0.809

13

138/2/1/1/1/1/2/2 0.405 0.068

भुवारा प्रतापसिंह आ. गजराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

0.125 0.068

14 भुवारा

138/2/1/1/1/2/1 138/2/1/1/2/1

राधेलाल आ. गजराज सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

0.405

0.405

138/2/1/1/2/1/2

0.170

15 भुवारा मोधोसिंह आ. राधेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी

16

138/2/1/1/2/2 1.619 0.040

भुवारा छत्रपाल सिंह आ. राधेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी

17

137/1/2

0.169

1.858

भुवारा मो. जावेद आ. मो. हाफिज कदीर जाति मुसलमान नि. उदयपुरा भूस्वामी

18

137/2

2.023 0.080

भुवारा मो. सब्बीर आ. मो. कदीर जाति मुसलमान नि. उदयपुरा भू स्वामी 6512

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

म. प्र. भोपाल

क / गन्ना/ एस-3 / क्षे.आर. / महाकौशल / 2017-18 /703 भोपाल , दिनांक / 11 / 2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर लि० , बचई, जिला- नरसिंहपुर (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

क.

कय केन्द्र

ग्रामों की संख्या

जिला / तहसील

क्षेत्र (हेक्टेयर में) 1

118

7316.81

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर / नरसिंहपुर

2

105

5004.56 नरसिंहपुर / गोटेगॉव फैक्ट्री गेट

3

93.62

05

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर / करेली

228

12414.99

कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

6513 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

परिवहनका साधन

ट्रेक्टरट्राली

53.23

41.30

45.67 115.32

9.32

116.70

69.59

86.74

51.64

33.30

13.11

70.92

33.77 28.51

111.80

57.42 22.59 74.61

60.63

31.01

44.55

47.87

9.04

128.63 25.37

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

5323.00

11531.85

4129.68

4567.23

5164.33

3330.25

6959.05

931.58

11669.58

5741.75

1310.98

3377.33

2851.20

8673.80

2258.80

7461.20

6063.40

12862.50

4455.15

2537.28

3101.00 11180.25

7092.08

903.78

4787.08

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

139.18 106.46

230.64

18.63

91.34

82.59

103.29

233.39

114.84

66.61 173.48

121.27 67.55

45.18

26.22

149.22

57.02

89.10 223.61

18.08

141.84

62.02

257.25

95.74

50.75

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

33.94

4.54

22.27

25.18 56.90 20.14

16.46

25.96

13.90

42.30

36.38

16.24

56.23

54.52

11.02

6.39

34.58

12.37 21.73

28.00

29.57

4.41

62.72 15.12

23.34

मड़ी

काक्षेत्रफल

32.12

35.52

54.13 41.40

40.17

7.25

47.16

90.77

67.46

26.27

25.90

22.18

86.96

10.20

22.69

44.66 17.57

34.65

37.23

19.74

55.16

58.03

24.12

100.04

7.03

जडी

तहसील-नरसिंहपुर

गन्नाफसल (हेक्टेयरमें)

आच्छादित

33.55

39.10

37.94 85.72 30.34

51.12

44.54

6.84

63.72

54.81 9.63

52.10

24.46

20.94

42.18

24.81

82.13

16.59

35.16 22.78

32.73

18.64

6.64

94.49

84.71 नोरपा

13

12 13

4 10 10

16

13 14 15

8

12

6

8

12 8

4

5 5 5

3

4

5

3

महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

3

कारखानेसे दूरी(किमी.)

23

27 27

27 27

14 15

27

24

24 14 20

14

24 24 24

25

26 26 24

26 26

26

25

26

प.ह.न.

ग्रामकानाम

सावलरानी

कन्हारपानी

चीलाचौदकला

डोकरघाट

समनापुर

चीलाचौदखुर्द

चौराखेडा

डागीढाना

खमतरा

भरवारा

मेहमदपुर

अगरिया

करहैया

बबरिया

सलैया मुडिया

सेमरा(पांजरा)

हनुमंतपौडी

धवईवडगुवा

पांसी

मुरलीपौडी

झार-खुरपा बचई

बैहरपोडी

0124

0125

0119

0122

0121 0123

0120

0117

0118

0114

0112

0113

0116

0108

0106

0115

0107

0105

0109

0110

0102

0103

0101

0111बागपौडी

0104

ग्रामकोड

22

21

25

23 24

20

16 18 19

10

15 17

13 14

12

11

5

3

8

2

4

9

6 7

1

क्रमांक 6514

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

=

۱۲

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

is

परिवहनका साधन

ट्रेक्टरट्राली

32.17

10.30

19.09

44.20

5.29

5.83

7.06

23.02 47.26

156.41 55.88

21.64 24.90

5.10

52.13

8.26

74.42

26.00

19.43

34.18

15.61

60.79

40.81

96.38

122.97

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

3216.90

1909.35

583.40

1029.55

4420.10

4725.90

528.68

5587.78

2301.58

826.35

705.75

15640.58

2490.20

510.28

5213.08

2163.85

7441.53

1560.78

2600.13

1942.73

6079.25

3418.35

4081.33

9637.88

12296.63

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

14.12

64.34

20.59

11.67

38.19

88.40

111.76 10.57

312.81

94.52

104.26

46.03

16.53 49.80

148.83

43.28

52.00

31.22 10.21

81.63 38.85

121.59

68.37

192.76

245.93

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

5.02

15.69

3.44

21.55

11.22

2.85

2.58

9.31

23.05

12.14

76.26 27.25

25.42

2.49 10.55

4.03

7.61 36.29

12.68

9.47

16.67

19.90

29.64

47.00

59.96

मडी

14.85 25.02

4.54 8.01

5.49

34.38

43.46 36.76

17.90

4.11

16.83 19.37

121.65

40.55

6.43

20.22 3.97

57.88

12.14

15.11

47.29

26.59

31.74

95.64

74.96

जडी

तहसील-नरसिंहपुर

गन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

23.63

14.03

7.57

4.28

आच्छादित

32.47

3.88 5.19

34.71

114.89

18.29

41.05

16.91

3.75 15.90

6.07

38.29

11.47 54.66

19.10

14.27

44.66

90.33 29.98

25.11

70.80

नोरपा

18

24

24

25 20

17 18 20 22

10 15 15

22 24

15 18

15

18 19

17

17

13

17

13 15

महाकौशलशुगरएण्डपातरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोंकीसूचीसत्र2017-18

سه कारखानेसे दूरी(किमी.)

16 0

6

21

16

20

16

21

23

25

25 23 27

14

27

16

25

20

25

27

20 27

23 15

20

प.ह.न.

ग्रामकानाम

श्यामखेडा

सिमरिया(सिंहपुरक्षेत्र)

नदवारा

नयाखेडा

कुम्हडी

सहजपुरा

डेडवारा

बहोरीपार(धुवघट)

सिमरिया(जरजोला)

बहोरीपार

बारूरेवा

जरजोला

सिहंपुर

धुवघट

नवलगांव

टापरियाँ(धवई)

झगराई

मगरधा(रोसरा)

खुरपा(बडा)

खैरी

गंगई

सूरजगांव

रानीपिपरिया

0167

0168

0169

0160 0165

0166

0162

0138

0161

0155

0140लुरेहटा

0136

0156

0158

0154

0130 0132 0135संग्रामपुर

0131 0134

0133

0126 0129

0127

0128

ग्रामकोड

46

49

48 50

47

45

43 44

42

40 41

39

38

37

33 35

34 36

31 32

30

29

28

26 27

क्रमांक 6515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

-

=

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

"

11

परिवहनका साधन

ट्रेक्टरट्राली

3.20

10.74

3.54

17.66

7.10

17.72

7.92

35.50 11.18 2.00

24.47

6.60

8.01

5.91

17.50

14.64

22.01

38.22 73.38

13.87

26.36 10.14

9.20 11.79

5.16

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

1073.60

354.00

1117.65

792.00

319.50

1765.65

710.45

200.18

1387.13

1463.68

3550.10

1771.63

800.70

7337.58

659.55

1750.00

516.25

2201.05

1013.70

919.63

591.13

3821.73

1179.23

2636.05

2447:03 उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

6.39

15.84

4.00

7.08

21.47

48.94

14.21

13.19

22.35

44.02

16.01 35.31

35.43

27.74

11.82 29.27

146.75 35.00 71.00

52.72

23.58

18.39 76.43

20.27

10.33

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

3.46 1.56

10.24

3.22

2.88

3.90

5.45

8.64

8.61

0.98

10.74

17.31

7.14

6.76

11.20

11.93

35.78

2.88

18.63

5.75

12.86

2.52 4.48

4.94

मडी

8.353.23

2.48

5.53

6.23

13.78

13.73

2.88

19.04

2.16

5.13

1.56

12.24

8.69

11.39

17.12

4.60

27.61

10.79

9.17

7.16 29.73 57.07

4.01

20.50 7.88

जडी

तहसील-नरसिंहपुर

गन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

7.89M

47.98 आच्छादित

5.22 2.35

2.72 12.97

4.85

5.88 2.04

13.01

1:47

10.75

16.17 10.19 8.21

11.56 26.08

8.66

53.90

4.34

3.79 6.76

7.45

19.36 28.08

नोरपा

29-

25

18

23

38 20

26

22

22

18 18

15 17

5

15

12 13 15

12

10

10

8

महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

15

10

15

कारखानेसे दूरी(किमी.)

0

36

22

0

0

36 35

31

33

34 35

0 34 35

0

33

37

34

34 34 34

34

34

35

25

प.ह.न.

ग्रामकानाम

मढपिपरिया

कठोतिया(मुगवानी)

दुखबास

पटनिया

बहादुरपुर

भालपानी

पस्ताना

भंडारदेव

गडरिया

खमरिया(देवनगर)

नारिया

करहैया(देवनगर)

लवेरी

विछुआ

देवनगर

मुडरईकला

मुंगवानी

केकडा

पिडंरई(पस्ताना)

सिहोरा

पाठा

भोती

सलैया(देवनगर)

बकोरी

टोला(मुगँवानी)

0227

0222

0220

0226

0213

0237

0214

0210

0229

0212

0223

0211

0216

0206

0218

0202

0209

0205

0204

0221

0201

0208

0177

0207

0203

ग्रामकोड

74

72

75

70

69

68

71

63 64

62

65 66 67

61

52

58 59 60

56

54

57

55

53

e 51

क्रमांक 6516

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

[भाग 1 H

asghpur

फैक्ट्रीगेट

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

ishalShgarlandPor

"

ट्रक

टक

ट्रक

ट्रक

परिवहनका साधन

ट्रेक्टरट्राली

ट्रेक्टरट्राली

ट्रेक्टरट्राली

ट्रेक्टरट्राली

ट्रेक्टरट्राली

1.42

86.33

39.12 21.52

7.67

12.78

12.84

15.78

48.68

33.88

33.81

5.21 22.05

6.39

84.68

4.39

2.31

23.73 21.52

9.40

7.91

13.11

20.13

43.61

9.79

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

231.25

979.05

791.30

2205.35

1284.45

4361.08

2152.30

2152.30

8633.18

1578.00

3911.98

3381.15

8467.65

1278.48

3388.00

2013.30

142.43

1311.00

520.55 438.75

2373.43

638.60

4867.93

939.70

76693

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

87.22

4.63

15.83

43.05 78.24

40.27

26.22

172.66

43.05 67.62

15.34

25.57

2.85

31:56 67.76

169.35 18.79

47.47

44.11

8.78

97.36

10.41

25.69

12.77

19.58

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

11.52

16.52

42.10

19.07 3.74

2.54

10.50

10.75

0.70

3.86

6.23

10.50

6.26

11.58

16.49

2.00

21.26

9.82

10.56

4.78 4.58 4.40

23.74

3.11

भड़ी

41.29

65.86

18.46 16.74

16.74

5.97

7.56

26.30

6.16

10.80 30.43

17.15

4.05

9.99

1.35

1.11 26.35

2.25

15.66

37.86

4.97

9.95

67.15 33.92

7.61 7.31

जड़ी

तहसील-नरसिंहपुर

आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

62.20

1.28 63.42 32.04

15.81

5.64

28.74

24.89

16.20

9.44

17.43 10.20

3.83

1.05

35.76

7.14

5.81

24.84

15.81

7.19

2.13

4.69

6.90 9.39 14.79

नोरपा

30 30

32 25

32

33

28

महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

35

35 25

29 30

29

47 19

32

16

29

26

50

28

35

30 25

27

कारखानेसे दूरी(किमी.)

10

9

0

32

0

0

9

8 9

11 0

33

0

22 17 0

29

21 22 22

11 22

28 21

10

प.ह.न.

ग्रामकानाम

रमखिरिया

कल्यानपुर नरसिहंपुर

भैसापाला

कोदारासकला

लोकीपार

नयागांव(धमना)

बरखेडा

गोगावरी

पिपरिया

गोरखपुर

सगोनीलकडहाउ

कछरा

लिघारी

सुपला सगोनी(सुपला)

उसरी

तिदंनी(बम्होरी)

खापा

रानी-पिडरई

पालामुडरई

पाला(भैसा)

डुडी-पिडंरई

भूत-पिपरिया

0419

0314

0414

0415धमना

0254

0418 0420

0421

0308

0302 0313

0321

0253 0267

0245

0307

0318

0240

0238

0247

0407 0416

0417

0243

0315

ग्रामकोड

93

100

88

94

91 92

97

76

84 85

90

96 98

86 87

82

89

99

83

80

79 81

95

77 78

क्रमांक 6517

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

फैक्ट्रीगेटः

फैक्ट्रीगेट

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

11

11

ट्रक

ट्रक

ट्रक ट्रक

ट्रक

परिवहनका साधन

ट्रेक्टरट्राली

ट्रेक्टरट्राली

ट्रेक्टरट्राली

5.02

3682.88

3.20 17.72

27.63

9.56

6.25

19.29

14.54

7.06

5.71

39.82

3.88

85.11

2.01

3.65

11.13

17.69

4.19

15.80

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

368287.53

2763.10 502.15

1454.28

1929.03 955.95

8510.83 705.75

571.45

624.90

319.50

3981.68

201.00

387.53 364.83

1113.35

1771.63

1579.58 418.75

1769.08

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

10.04

55.26 12.50

170.22

79.63 11.43 4.02

7365.75

19.12

38.58

14.12

7.30 29.09

35.43

7.75

6.39

35.38 22.27

8.38

7316.81 31.59

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

4.66

3.44

1818.13

3.05

2.45

2.78

1.78

1.92

13.47

8.64 41.50

9.41

19.42

1.89

7.09

5.43 1.56

2.04

7.70

8.62

मड़ी

3.91

2853.06

15.00

1.08

21.49

7.43

4.86

4.45

66.20 5.49

2.84

13.78

11.31 30.97

3.26 3.02

2.48

12.29

8.66

13.76

जड़ी

तहसील-नरसिंहपुर

आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

2694.56

7.02 3.69

4.20

20.30 4.59

1.02

10.68

62.52

29.25

14.17

2.35

5.19

13.01

2.85 2.68

3.08

13.00 8.18

11.60

नोरपा

32.

44

40

45

35

0

0

25

0

32 22

32

21

38

34 36 38

32

महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

32

कारखानेसे दूरी(किमी.)

4

4

4

0

0 12

16

15

13 15 15 28

6 13

6 5

13

6 11

प.ह.न.

गडरियाखेडा

ग्रामकानाम

करहैयाखेडा

सालीवाडा

डोगरगांव

गुडवारा

खमरिया(जरजोला)

मचवारा

चंद्रपुरा

मल्लाह-पिपरिया

मेंहका

करहैया(नर्मदा)

अंडिया

महादेव-पिपरिया

बम्होरी(तिदनी)

घुघरी

गुटोरी

मुराच

झिरी

घाट-पिडरई

योग-

0532

0539

0436

0433

0528

0435

0434

0432

0438

0424

0429

0425

0437

0422 0427 0431

05:7

ग्रामकोड

116 118 119

117

113

112 114

108 110 111

109

1150439

106

1050428

104

103

102

107

101

क्रमांक [भाग 1 6518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

ट्रक H

ट्रक

11

ट्रेक्टरट्राली

ट्रेक्टरट्राली

ट्रेक्टरट्राली

परिवहनका साधन

ट्रेक्टरट्राली

20.83

3.31

167.05

5.08

40.04

1.44 3.77

0.94 7.08

13.33

8.99

8:10

14.65

20.06

7.29 31.73

5.21

36.98 4.12 103.10

102.89

208.78

5.02 85.82

160.82

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

16705.18

507.50 330.50

143.50 708.30

377.25 2083.00

899.08

1333.20

4003.50

93.68

520.55

3172.85

1464.95

2006.45 810.00

10309.85

411.90

728.85

10288.90

3698.10

8582.28

16081.55

502.15

20878.03

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

2116.63

334.10

6.61

41.66

1.87

7.55 10.15

17.98

14.17

16:20

2.87

10.41 26.66

40.13

29.30 80.07

206.20

63.46

14.58

205.78

8.24

73.96

321.63

10.04 171.65

417.56

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

4.16

10.16

1.12

2.80

3.46

4.38

1.84

0.46

6.40-

6.50

19.52

2.54

7.14

9.78

50.27

15.47

3.55

18.03 2.01

50.17

41.85

78.42

2.45

101.81

मडी

129.9381.46

1.26

16.20

3.78

5.51

0.73

0.90 2.93

10.37

4.05

6.99

31.14 5.04

80.19

24.68

11.39

15.61

5.67

3.20

28.76

80.03

162.39

66.75

125.08

3.91

जडी

तहसील-गोटेगांव

गन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

122.71

4.76-

5.20

3.57

15.30

1.19 आच्छादित

0.85 2.77

0.69

6.60

10.76

14.74 3.83 9.79

5.36

29.41

3.03 75.74

23.31

75.58

118.13 63.04

27.17

153.37

3.69

नोरपा

महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर

40 32

40 40

27

34

26

22

18 23

32 35

32

28 30

28 28

27

27 27

25

24 25

23

20

गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

कारखानेसे दूरी(किमी.)

0 0

0

11

33

0 32

0

33

0 0

32 29

30

31

29

29

30 31

29

30 30 31

30 11

प.ह.न.

Kachhua

वासनपानी

गाडारवाडाखेडा

ग्रामकानाम

सिलवानी

अधियारी

चिरचिटा

छीताधाट

सिवनी(पटी)

बरहटा

सिवनी(बंधा)

नोनिया(बरहटा)

रौसरा

नयागांव(रीछा)

रौसरी

खानापुर सूरवारी

वावली

शेड-पिपरिया

रीछा

दौन(कछुआ)

शेड-मगरधा

शेड-बेलखेडी

बेदू

0501

0236

0259

0260बंधा

0235

0498

0152

0224

0173 0225

0153जमुनिया(बरहटा)

0147

0217

0150

0148

0149

0142

0151

0143 0145

0139

0146

0144

0141

0137

ग्रामकोड

22 23 24 25

18 20

16

19 21

17

13 14

12

9

8

10 11

4

6 7

5

3

2

1

45

क्रमांक 6519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

PowerIngua फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

ट्रक

परिवहनका साधन

ट्रेक्टरट्राली

2.52

11.28

52.07

9.68

34.00

5.77 27.63

33.74 18.65

8.26

9.44 9.50

4.49

34.42 15.58

46.34

39.85

52.78 8.89

15.00

2:29

7.34

42.19

10.71

91.30

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

5207.10

252.35

1128.33

968.38

2763.10

3399.55

577.43

3374.30

1865.30

949.98

449.10

1557.75 944.00

5277.68

3442.33

888.80

4634.38 826.35

733.55

3985.10

1499.60

1070.58

4218.65

9129.75

229:25-

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

3514.34 1182.89

22.57

104.14

55.26 5.05

67.99 19.37

11.55

8.98

31.16

67.49 37.31

19.00

17.78

4.59

18.88

105.55

16.53

68.85

79.70 92.69

14.67

29.99

21.41

34.37

182.60

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

4.72 5.50

1.23

16.58

2.82 13.47

9.10

25.39

4.63

16.46

4.60

7.60

16.78

22.60

4.34

1.12

4.03

3.58

2.19

25.74

7.31

5.22

19.43

44.52

मडी

20.57

40.5050

1.96

7.53 8.78

26.44

21.49

4.49

12.11 7.34

14.51

7.39

26.24

1.78 26.78

36.05 6.43 3.49

31.00

5.71

6.91

41.05

32.81

8.33 11.66

71.01

जडी

तहसील-गोटेगांव

आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

38.25

4.24

1.85

20.30 8.29

7.11

13.70

6.98

3.30

24.97

11.44 6.94

24.79

6.07

6.53

1.68 25.29

34.04

11.02 38.77

5.39 29.27

7.86

30.99

67.07

नोरपा

40 52

40

39

37

40

37

37 38

35

34 35

35 35

34

37

34 34 34

34

33

33

31

38

30

महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

कारखानेसे दूरी(किमी.)

13

13 9

0

2

9

14

9 7

6

9

8 10 12

0 0

8

12

9 9 13

30

14

10 8

प.ह.न.

बढैयाखेडा ग्रामकानाम

मलहऊआ

जटलापुर

छिदामानी

बेलखेडा

करकबेल

बड़गुआकरकबेल

कापखेडा

अकोला

नन्हेगांव

सगरा

बम्हनी सिवनी(मुगली)

मुशरान-पिपरिया

लोहारी

कमता

मानेगांव

बारगी

देवरी

मुगली

बौछार

ठेमी

0526

0522

0521

0520

0527

0523

0524

0512 0514 0516

0525

0518

0511

0519टपरिया(ठेमी)

0508

0509मेख

0510

0505

0515

0502 0504 0506

0507

0513

0503कन्धरापुर(ठेमी)

ग्रामकोड

50

49

45

48

44 46 47

41

40 42 43

39

37

33

36

32 34

38

31

30

29

28

26 27

क्रमांक 6520

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

ugarandRowerIndustry Narsind

11

ट्रक

परिवहनका साधन

15.00

21.21

12.40

27.40

6.25

6.45

6.45

12.61

33.74

34.60

100.80

7.46

42.42 22.04

7.46

38.23

1.56

18.24

12.68

9.99

15.55

14.80

29.60

21.66

0.00 पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

1499.60

644.58

2121.08

1261.35

3459.85

2740.00

0.00

624.90

644.58

1240.40

3823.00

746.38 3374.30

998.73

1268.20 746.38

10079.73

2204.08

4241.75

1823.80

2959.85

1555.20

2166.00

1479.93

156.13

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

4990

42.42

12.89 12.50

54.80

12.89

29.99

69.20

0.00

76.46 24.81

14.93 19.97

14.93 25.23

201.59

25.36

59.20

43.32

3:12

67.49

31.10

84.84

36.48

44.08

29.60

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

10.34

3.14 7.31

3.05

3.14

16.87

13.36

6.05

3.64

18.64 16.46

3.64 4.87

6.15

49.15

14.43

0.76

7.22

10.56

7.58 6.18

10.74

20.68

8.90

मडी

4.86

21.31 11.66

5.01

16.50

9.65

5.01

26.24 26.91

29.74

5.81 9.81

5.81 7.77

78.40

12.10

1:22

9.86

23.02

16.85

11.51 14.18

32.99

जडी

17.15

तहसीलगोटेगांव

(हेक्टेयरमे)

आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल

4.59

11.02

15.58

4.73

4.73 20.13

9.11

9.27

25.42

7.34

21.74

5.48 24.79

5.48

74.04 28.08

1.15

16.19

13.40

31.16 11.42 9.32

15.91

10.87

नोरपा

0.00 महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर

43

36 37

33 42 35 37

44

35

32 33

37

34 38

35 32

55

28

52

43 46 35 54

42 42

गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

به कारखानेसे दूरी(किमी.)

6

12 13 6

36

25

0

28

4

14

13

14

0

2

14

28

9

27

4

11

1 2

0

प.ह.न.

ग्रामकानाम

पिपरसरा

गडपेहरा

बेलखेडी(टिकरी)

खमरिया(पिपरसरा)

पथरोडा

परसबाडा(मुगली)

इमलिया

सनगापुर

खमरिया(तिघरा)

गोहवर

दिघारी

बरखेडा

टिकरी

विछिया

सांकल

खमरिया(कन्धरापुर)

कमती

बुधगांव

गुंदरई

गुन्जी

बिछुआ

बटोरी

रिमझा

मोहास

झामर(सांकल)

0614 0616

0615

0609

0610

0611

0606

0613

0612

0541

0604

0602

0607

0603 0605

0601

0540

0538

0534

0530

0529 0533 0536

0535 0537

ग्रामकोड

74

71 73

64

72

75

65

69 70

66 68

62 63

67

66-

61

59 60

56

54

53

58

52

51

क्रमांक 6521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

mon

mas

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

andPowerindustri

Sugar ट्रक

परिवहनका साधन

5.41-

7.60

10.52

13.78

17.82

40.05

2.59

17.80 4.00

4.84

21.66

13.65

5.35

3.26

4.00

20.97

24.58

21.59 3.20

5.16

5.16

27.70

2.95

20.72

9.03

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

400.35

992.75

2072.33

1779.75

516.25

295.13 1365.30

1378.13

2457.70

259.20

4004.78

483.75

1781.90

326.35

516.25 2159.15

2096.70

534.65

2166.00

540.63

319.50

760.48

1051.78

2770.35

409:35 उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

43.18

55.41

41.45

80.10

35.64

35.60

43.32

8.01

10.33

10.33

9.68

15:21

10.69

27.56 49.15

10.81

5.18

6.39

5.90 27.31

6.53 41.93

21.04

8:01

↓ 450.93

19.86

> कुलयोग (हेक्टेयरमें)

3.71

8.68

10.22

10.56

4.84

10.10

1.26

2.36

8.69

1.59 6.72

2.61

6.66

19.53

2.52 10.53 1.56

2.64

मडी

1.95

5.13

11.98

1.95

13.51

1.44

4.012.52

13.84 2.54

3.76

16.85

10.62

8.18

10.72

2.30 13.86

4.01

2.02

2.48

4.16

16.79

3.11

5.91

3.11- 16.31

19.12

31.15 4.20

7.72

21.55

जडी

10.12

तहसील-गोटेगांव

आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

3.93

7.29

2.94

1.90

2.35 2.94

15.91

3.55

3.79 2.40 10.12 18.05

29.42 3.97 20:35

13.09

10.03

13.07

3.79 15.86

7.73

5.58

15.40

नोरपा

2.17

15.22

47

54 42 38

42

43

40

52

38 40

40

45 49

42 महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

51

38

41

40 42

50 50

38 38

46

49

कारखानेसे दूरी(किमी.)

7

3

6

5 6

3

6 36

3 9

24 0

3

7

25 15 15

7

28

27

27

28

27

28

प.ह.न.

ग्रामकानाम

राजाकछार

चांदनखेडा

आंधीवाडा

रामनिवारी

परसबाड़ा(खोबी)

सिरकोना

साकली

बड़ोदा

देवनगर(गोटेगांव)

पोनिया(टिकरी)

सिमरीछोटी

बगलई

तिरका

रहली

पिडरई(सिधई)

जोवी

कमोद

तिघरा(खमरिया)

नोन-पिपरिया

0637

0644

0638

0639

0622 0624

0627

0621

0620

0641कुम्डाखेडा

0645 0617

0618

0625

0635उमरा

0626 0620 0633

0623

0630 0634सिमरीबडी

0643तिघरा(अतरिया)

0636राखी

0631

ग्रामकोड

83 84

99 100

86

91

76

79 81 82

85

77

03

97 98

80

96

780619

90

94

88

95

क्रमांक

-02

87 89 6522

[भाग 1

मध्यप्रदेश राज्

राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

mor

"

Juras

आमाक

Domien

फैक्ट्रीगेट

arandPowe क्रयकेन्द्र कानाम

ushal

"

ट्रक

परिवहनका साधन

3.52

5.22

8.70

5.83 4.62 3.94

13.75

3.39

21.38

5.16

5.20 3.39

7.67

3.30

21.72

5.29

7.73

8.77

0.39

9.32

3.31

4:49

5.31

-3.21

13.11

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

320.78

394.38 339.18

2138.20

1374.70

583.40

521.83

516.25 638.60

2171.08

531.23

339.18

766.93

461.53

351.60 329.78

876.85

528.68

870.40

449.10

931.68

519.68

1310.98

772.30

331:05

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

149.15

-6.42-

42.76

15.46

17.41

10.44

10.62 10.57

26.22

12.77

15.34

43.44 6.78

6.78

27.49 11.67 7.03 7.89

6.62

8.98 10.33

9.23

17.54

10.39 6.60

18.63

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

1.92

1.57 3.74

4.25

1.66

2.85

1.66 10.42

1.62

मडी

2.54

6.70

2.25 10.59

2.52 3.11

2.54

2.58

2.59

4.27

3.77 4.54

6.39 2.19

1.61

2.741.71

10.20

4.54.

4.04 3.07

4.01

6.77

16.63

10.89 2.57

10.69

4.11

3.49

7.25

3.59

5.97

जड़ी

4.13

4.97

2.57

6.82

2.04

2.64

2.49 6.01

4.06

तहसीलगोटेगांव

आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

2.58

6.44

4.28

5.64

6.84

10.10

3.79

3:88

2.90

15.71

2.42

9.63

6.39 3.82

3.39 2.49

2.43 3.83 2.49

2.35

4.69

नोरपा

3.30

15.95

5.68

3.90

महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

50

52 53 53

47 48

51

54 55

52 52

45

48

50

47

49

53

48 48

49

45

45

49

50

46

कारखानेसे दूरी(किमी.)

24

38

17

39

25

37 17

4

22

22

32 15

26

22 19

24 39 24 25 23

24

25

प.ह.न.

م

17

ग्रामकानाम

कुन्तीवाडा मालीवाडा

सालीवाडा

मनकवारा

सहजपुरा

बगासपुर

दपकिया

पिपरिया(लाटगांव)

कुकलाह

लाटगांव

बहरोड़ा

अत्तरिया सिमरिया(बगलईपचोरी)

खमनिया(झासीघाट)

पडरिया

नरवाराकुकलाह

बडोल

मेहगवाटपरिया

तरवारा(श्रीनगर)

रिमझा

पोनिया(कुकलाह)

फजई

भडरी

श्रीनगर

0681

0659

0673

0658

0685

0682

0684

0680

0666

0676

0649

0664

0665 0668

0651

0652

0675

0661

0674

0653गर्रा

0656

0687

0654

ग्रामकोड

147

122

116

115

120

124 101

1060655

121

125

111

404

102

103

112

1190679

108

क्रमांक

114

105 108

107

118

110 -113

123 भाग 1]

6523

मध्यप्रदेश राजप

राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेंन्द्र कानाम

ट्रक

परिवहनका साधन

3.36

7.55

3.91 2739.32 15.64

5.14

6.41

3.24

7.69

4.55

5.10

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

1564.20

454.68

513.70

390.95

335.75

754.50

769.48

323.80 641.15

273932.13

510.28

उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

7.82

12.82

15.39 6.72 31.28

15.09

10.27

9.09

H

फैक्ट्रीगेट

क्रयकेन्द्र कानाम

परिवहनका साधन

ट्रेक्टरट्राली

3.88

9.38

3.30

11.25

54.96

6477.16

19.01 8.16

पेराईहेतु उपलब्धगन्ना क्षेत्रफल(हे.मे.)

1901.23

329.78

815.68

381.50 1124.50

937.55 647715.90 उत्पादकता @50टन /हेक्टेयर

109.9393-62-5496.25

12414.99

38.02

7.75

6.60

18.75 12954.32 22.49 16.31

5478.64

5004.56

6:48

10.21

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

1.90

2.22 1.64

3.68

1.58

7.62

3.75

1341.52

3.13

2.50 2.49

मड़ी

2127.66

3.54

3.04 5.87

5.99

2.61 12.17

4.00 4.99

2.52

जडी

3.97

तहसील-गोटेगांव

(हेक्टेयरमें)

आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल

5.54

5.65

3.34

2009.46

2.47

3.77

2.87

4.71

2.38

11.49 3.75

नोरपा

0

0

0

0

0 महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

0

57 57 40

60

कारखानेसे दूरी(किमी.)

36

13 36

5 0

36

25

0

42

प.ह.न.

15

ग्रामकानाम

गढ़ाघाट

जमुनिया

गोटेगांव

नादिया

केसली उमरिया(श्रीनगर)

हिड़कीपिपरिया

नेगुवा

सुकरी

झिरी(नगवारा)

योग

0738

0739

0694

0695 0725 0737

0724

0698

0691

ग्रामकोड

1320731

134

133

130

135

126 127

131

128

129

क्रमांक

कुलयोग (हेक्टेयरमें)

26.80

5.48 4.58 3186.45

3.08

1.89

1.61 9.27

मड़ी

42.75

3.02

7.29 5023.48

6.35

14.79

8.75

2.57

जड़ी

तहसील-करेली

आच्छादितगन्नाफसलकाक्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)

40.38

2.42

8.26

5.00

13.97

2.85

6.89 4744.39

नोरपा

महाकौशलशुगरएण्डपावरइन्डस्ट्रीजलिमिटेडबचईनरसिंहपुर

28

26 26

23

गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुतहसीलवारग्रामोकीसूचीसत्र2017-18

18 24

कारखानेसे दूरी(किमी.)

22

18

22

18 21

22

प.ह.न.

ग्रामकानाम

करताम्म

जल्लापुर

कुकवारा

कपूरी

योग

महायोग

0306

0303

0163मेनावारी

0304

0159बासकुवारी

0164

ग्रामकोड

4

2 3

1

क्रमांक

56 6524

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क / गन्ना/ एस-3 / क्षे.आर./ दुर्गा / 2017-18 /624 भोपाल, दिनांक 17/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी (शुगर) मिल्स, मेंद्राना, तहसील- पानसेमल , जिला- बड़वानी (म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

ग्रामों की संख्या

कय केन्द्र

जिला/ तहसील क.

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

1525.34

45

फैक्ट्री गेट

1

बड़वानी /पानसेमल

कुल

1525.34

45

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार । मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

श्री दुर्गा खांडसरी (शुगर) मिल्स,

मेन्द्राणा जिला बडवानी (म.प्र.)

पिराई सत्र २०१७-२०१८

अ.नं. गांव

1 जुनापानी

2 आमदा

जलगोन

3

4 चुनाभटटी

5 पानसेमल

6 दोदंवाडा

7 जैतपुरा

धरडगांव

8

रोपा

जडी

कुल

36.40 23.56 59.96

15.00 29.72 44.72

18.99 20.52 39.51

6.60

6.34 12.94

4.50

5.22 9.72

1.20

0 1.2

0

0:75 0.75

8.80

10.56

1.76 भाग 1 ]

6525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

दगडगाटी

9

5.60

0

5.6

8.00

10 राजपुरा

11 गौरीखेडा

दिवडीया

12

7.30 15.3

0.40

5.71 6.11

3.60

देवधर

13

पिपलोद

14

पिपरानी

15

खडकी

16

17 पन्नाली 1.26 4.86

0

1.45 1.45

7.80

5.39 13.19

2.80

5:80

8.6

9.20

14.8

5.60

11.40

ओसवाडा

18

मतराला

19

चिखल्दा

20

21 मेन्द्राना 10.14 21.54

0

6.99

6.99

0

4.00

4

0

2.04 2.04

16.50

22 कानसुल

23 गोंगवाडा 16.06 32.56

31.80

59.67 91.47

32:08 63.58

31.50

24 बालझिरी 4.20

25

6.61 10.81

23.20

जाहुर 19.44 42.64

21.20

26 भमराठा 11.41 32.61

59.50

27 निसरपुर

मेलन

28

29

46.25 105.75

22.00

28.46 50.46

30.20

टेमला

खोडामोहाली

30

57.94 88.14

2.47 15.27

12.80

15.40

31 दुधी

32 भडगोन 18.03 33.43

42.08 90.68

48.60

33

63.20

मोरतलाई

34 खेतिया 43.19 106.39

73.53

24.60

35

48.93

121.07

66.20

बेहडीया

36 भातकी

37 बांदयाबड

38 मलगांव

39 मल्फा 54.87

31.22 74.42

43.20

3.20

1.20 4.40

27.60 13.74 41.34

14.00

40 आमझिरी

41 टेमली

42 बबूलताड

43 रोकडीया

44 बागदेव

45 करणपुरा

कुल हेक्टर 37.75 51.75

0.00

3.30 3.30

8.60

4.40 13.00

17.60 29.69 47.29

4.00 11.47 15.47

7.20 22.82 30.02

0.00

2.12 2.12

739.58

1525.3

785.73 6526

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

[भाग 1

संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

म. प्र. भोपाल

क / गन्ना/ एस-3/ क्षे.आर. / शक्ति / 2017-18 /632 भोपाल, दिनांक21/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. , कौड़िया , जिला- नरसिंहपुर (म. प्र . ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

क.

कय केन्द्र

जिला / तहसील 1

नरसिंहपुर / गाडरवाड़ा ग्रामों की संख्या क्षेत्र (हेक्टेयर में) 78

6040.55

फैक्ट्री गेट

कुल

78

6040.55

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार । मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोड़िया

पिराई सत्र 2017-18

नोरपा ग्राम

क्र.

(2)

(1)

(3)

198 1 कौडिया

केकरा

65 2

33 3 बरहेटा

4 वेरली

42

36 5 कजरोटा

जडी

मडी

योग

(4)

(5)

(6)

कारखाने से सड़क दूरी कि. मी. (7)

3

154

89.30

441.30

155.52

55

7 35.52

26.10

31

90.10

8

30

45.43

9

117.43

37

21.48

94.48

9 भाग 1 ]

6527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(2)

(3) (1)

68 6 चिरहकला

35 7 चामचौन

8 खापा

32

45 9 वगदरा

11 10 सांगई

11 धौखेडा

25

11 12 महुआखेड़ा

2 नीमच

13

152 14 सडूमर

71 सूकरी

15

33 गुनवे

16

लिलवानी

9 17

33 18 ईमलिया

80 19 चिर्रिया

45 20 मंहगवा

121 21 पलोहा

6 22 रिछावर

43 23 अमोदा

खकरिया

24

69

25 25 गुजरखेड़ा

16 26 टिमरावन

14 27 थरेरी

73 भैसा

28

68 गूजरझिरिया

29

45 अट्ठाईसा

30

25 31 कारजूनगर

164 32बोहानी

12 अमई

33

रहली

40 34

नयागाँव

47 35

13 36 लाखा

30 37 सुपारी

42 38 देगुवा

5 39 तिगुवा

15 सलैया

40

3 41 वहरा

42 मनकवारा

61

59 43 वरांझ

5 44 गगनवारा

(4)

(5)

(6)

(7) 12.00

25

105.00

10 15

6.28

56.28

12 14

5.72

51.72

13 18

14.01

77.01

14 4.95

5

16

20.95

25

6.06

15

56.06

18 0.45

17.45

6

3

8.54

24 3.54

420.00

11

162.00

106.00

6

44.00

35.51

150.51

18.72

67.72

16.00

9 3.12

13.12

10

1.00

8

20.00

21.20

74.20

5

77.00

52.78

209.78

30.23

118.23

7

43.00

211.77

60

19 30.77

4.08

14.08

4

24

25 12

11.2

66.2

16 29

44.51

142.51

8

18 11.15

44.15

31.12

25 11.12

4

4.56

4

22.56

25 62

178.84

15 43.84

28

18.69

114.69

13 21

13 27.34

93.34

20

4.45

49.45

14

406

5

140

101.83

11

8.06

31

8

107

8 38

29.15

9

115

29.48

39

33

11.01

9

10

75

26

18.71

13 53

36.18

131

14 2

3.48

10

16

40

11

18 14.02

2

2.53

8

25

8 113.98

23.98

29

7 31.03

125.03

35

8

4.21

17.21

9 6528

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(3)

(4)

(1) (2)

25

28 45 बम्होरी

29

18

46 मटवारा

25

24

47 पुरगवा

20

24 48 टेकापार

31

24

49 सिहोरा

10

12 50 हर्रइ

26

44 51 घाटपिपरिया

32

41

52 अजंसरा

17

11

53 चिरचिरा

15

11

54 मरका

13

16 55 सुजवारा

33

30

56 बुधवारा

53

45

57 ढाडिया

5 58 दुधवारा

24

16

59 शेरवरांझ

6

2.00

60 इमलिया

32.00

23 61 गाडरवारा

11.00

8 62 इमलिया

0.00

1 63 पतलौन

11.00

16 64 घुरपुर

11

9 65 सीरेगाँव

15

10 66 जमाडा

2 67 भूतखेडा

वरेली

2 68

13

17 69 गोलगाव

21

20 70 गरधा

24

28

71 बम्होरी गरधा

21

72 निवारी

15

14

18 खिरिया

73

0 74 मडगुला

0 75 वोदरी

9 76 सोकलपुर

3 77 भौरगढ

3 78 खेरी कामती

2,513

महायोग

3,321 नोट.-

नोरपा- वर्ष 2016-17 में लगाया गया गन्ना.

जड़ी- वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना.

त्रिजड़ी- वर्ष 2014-15 में लगाया गया गन्ना.

(5)

(6)

(7)

66.66

9 13.66

61.62

11 14.62

11 29.46

78.46

13 26.2

70.2

25.41

80.41

13

36.18

15 14.18

8 31.77

101.77

102.12

17 29.12

10

36.24

8.24

11 .1215

38.15

10 6.07

35.07

24.36

87.36

17

11 37.25

135.25

12.02

16

5

2.02

17 15.79

55.79

21 1.44

9.44

14.32

10

69.32

5.60

12

24.60

13 4.42

5.42

36.68

16 9.68

20 6.47

26.47

42

17

14

2

0

4

15

6

16 10.39

18.39

38.50

25 8.5

5.67

46.67

17 16.6

68.6

21 7.69

43.69

19

40.1

20 8.1

5

0

5

26

10.02

12 2.02

8

19.02

8

2.02

26

5

2

27 0

0

13

1

4

6040.55

1,911 6529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क / गन्ना/ एस-3 / क्षे.आर. / एन. पंजाब / 2017-18/677 भोपाल, दिनांक 28/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि. , ग्राम- हिनाखेड़ी, तहसील- चांद, वि.ख. चौरई, जिला- छिंदवाड़ा (म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

क.

कय केन्द्र

ग्रामों की संख्या

जिला / तहसील

क्षेत्र (हेक्टेयर में) 1

2458.360

166

छिंदवाड़ा

फैक्ट्री गेट

166

2458.360 कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

6530

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

एन० पंजाब शुगर मिल प्रा०लि०

हरनाखेडी ( चांद ) छिंदवाडा म० प्र०

गन्ना क्षेत्र आरक्षण विवरण ( हेक्टेयर में ) पेराई सीजन 2017-18

जिला छिंदवाडा के ग्राम

कमांक

रोपा

ग्राम का नाम

1

चांद

15.377 2

7.069

भांडपिपरिया

3

विकला

9.316 4

रानीखैरी

2,320 5

कौआखेडा

24,057 6

वेलगांव

9.150 7

मोघर

18.858 8

1.441

गुमगांव

9 खापाविहारी

11.551 10 दिलावर मोहगांव

37.130 11 रगडा

0.000 12

पठरा

0.939 13 पखडिया

2.000 14

8.134

किशनपुर

15 सटोटी

8.996 16

8.575

पिपरिया कला

17 हिवरा जयसिंग

8.081 18 बतरी

3.121 19 चांदढाना

0,822 20 घोगरी हरहर

0.789 21 मालीखैरी

6.494 22

बंधान

6.883 23 शेरपापडा

1.988 24

0.672

डोकली

25 मोया मोहगांव

0.000 26 सिंगोडी

25.170 27 सिरस

15.283 28

0.607

कुकरई

29 धमनिया सिरस

22.842

तिरी

जडी

योग 18.757

11.360

45.494 2.170

0.470

9.709 8.215

5.020

22.551 6.765

5.858

14.943 15.283

3.101

42.441 12.255

6.016

27.421 8.911

10.174

37.943 0.879

0.000

2.320 6.401

0.879

18.830 28.547

12.615

78.291 0.911

1.020

1.931 0.000

0.000

0.939 2.749

1.939

6.688 1.632

0.870

10.636 5.607

3.421

18.024 3.619

1.551

13.745 2.130

1.409

11.619 6.721

0.992

10.834 0.462

0.632

1.915 0.619

0.000

1.409 1.012

1.478

8.984 8.405

1.543

16.830 1.020

1.271

4.279 1.372

0.000

2.045 0.842

0.000

0.842 11.984

7.069

44.223 1.417

10.016

26.717 1.012

0.000

1.619 9.061

8.502

40.405 6531

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

30

16.555

बम्हनी लाला

19.680 31 बर्रा

बर्रा खेडा

32

5.445

बर्रा मनियाटोला

33

0.619

बर्रा रामाटोला

34

2.842 पांजरा

35

28.838 36

20.611

नोनी खुर्द

37 नांदना

23.421 38 परसोली

1.271 39 पटिया

3.235 40 डोंगरीटोला

8.709 41 सिंगोडी टोला

9.109 42

5.870 जामुन टोला

43 बाडीबाडा

31.364 44

0.000 कुम्पानी

45 नोनी कला

24.279 46

4.656 ढुटमर

47 राजलवाडी

7.478 48 मोंहगांव कला

3.421 49 झिरिया

4,020 50 केरिया

11.879 51

9.320 पालादौन

52

0.000 मडकाहान्डी

53

0.000 मुआरी

54 मेडावानी

1.360 55

2.518 खुटपिपरिया

56 तांडे

1.089 57 तेन्दनी

7.749 58

0.530 आमाझिरी

59 सिरेगांव

0.000 60

0.000 लुंगसी

61 कामठी

0.320 62

8.202 कुन्डा

63

5.587 थावरी कुन्डा

64 हतोडा

1.721 7.862

7.206

31.623 9.166

6.802

35.648 6.591

1.490

13.526 0.518

0.850

1.988 0.000

0,769

3.611 24.879

14.567

68.283 4.964

8.769

34.344 6.972

11.514

41.907 5.644

5.271

12.186 1.530

0.000

4.765 1.660

1.870

12.239 7.05

5.223

21.377 1.215

0.000

7.085 8.409

7.457

47.231 0.000

0.607

0.607 9.498

49.696 15.919

0.000

0.000

4.656 5.470

11.838

24.785 4.332

2.660

10.413 0.101

0.000

4.121 4.518

7.000

23.397 4,259

2.749

16.328 0.992

0.000

0.992 0.899

0.000

0.899 1.000

0.700

3.061 1.291

4.287

8.097 0.000

0.000

1.089 0.239

1.648

9.636 0.000

0.000

0.530 0.000

0.830

0.830 0.000

0.502

0.502

0.000

0.320 0.441

0.000

8.644 6.255

4.231

16.073 0.000

0.000

1.721 6532

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.449 65 खिरखिरी

66

1.182 विछुआ

67

3.336 परासिया

68

0.761 हरनभटा

69 किरगींपार

5.356 70

2.000 लिखडी

71 हिवरा

0.449 72

0.000 झिलमिली

73

21.162 हरनाखेडी

74

3.563 चिखली खुर्द

75

टिघरा

15.291 76

17.259 बांकानागनपुर

77

5.951 पाल्हरी

78 केरिया

0.101 79 चोरगांव

3.413 80

8.502 आमटा

81

2.178 चीजगांव

82

0.830 माचागोरा

83

1.263 बोहनाखैरी

84

3.109 नवेगांव

85

0.810 पान्तखेडा

86

1.105 चनिया खुर्द

87

2.409 बडडाढाना

88

1.012 बेलखेडा

89

6.032 रोहना

90

0.000 जटलापुर

91

2.688 खुटिया

92

5.700 पिण्डरई कला

93

17.911 शहपुरा

94

खमरा

34.789 95 धमनिया खमरा

1.012 96

9,753 सोनापिपरी

97 सलैया

10.117 98

3.368 सुसरई

99 कोटलवरी

4.291

3.826 3.377

-- 0.000

2.462

4.445

0.802

0.000

4.296 0.960

2.850

0.000

3.611 3.267

0.972

9.595 0.000

1.130

3.130

1.883

0.000

2.332

0.000

0.000

0.000 6.802

11.457

39.421 0.000

0.510

4.073 3.259

3.121

21.672 1.680

4.405

23.344 6.045

15.846

3.850

2.024

0.761

2.887 0.000

7.656

11.069 3.109

7.543

19.154 0.000

0.219

2.397 0.000

0.000

0.830 2.352

4.870

8.486 0.000

0.000

3.109 0.000

0.810

0.000

1.421

1.834

4.360 0.000

2.409

4.818

0.000

1.012 0.000

12.126

18.158 0.960

0.000

0.960 0.348

0.000

3.036 5.449

5.312

16.462

12: 348

48.401 18.142

17.194

10.166

62.150 0.000

0.000

1.012

3.640

5.004

18.397 9.915

8.984

29.016 1.012

1.219

5.599 1.300

4.178

9.769 6533

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

1.231 खेडा

100

13.255 101 पुलपुलडोह

1.729 102 थांवरी भाजीपानी

22.935 103 कुहिया

21.433 104 सुनारी मोहगांव

1.522 105 जैतपुर

0.000 106 धोलपुर

1.810 107 बीजापानी

1.409 108 भाजीपानी

4.490 109 खापा कला भाजीप

1.219 सांख

110

2.324 जटामा

111

0.842 112 घगडिया

28.308 113 सालईछिंदी

7.992 गोहरगांव

114

11.785 परसगांव

115

16.211 116 मुडियाखेडा

8.543 117 बम्हनीतुरा

3.919 118 कोंडरखापा

1.304 119 नीलकंठी कला

5.012 नोलाझिर

120

0.332 121 उभेगांव

0.279 122 राजना

2.372 123 केकडा

4.061 नवलगांव

124

2.502 ढीमरमेटा

125

0.000 126 चोर बतरी

20.713 माताखैरी

127

0.000 नवेगांव गोड

128

0.000 उलाबाडी

129

0.000 130 कुकडा

0,980 131 बामला

12.134 पचगांव

132

7.737 133 आमगांव

0.000 खाति पिपरिया

134

4.583

1.850

1.502

27.968 11.640

3.073

17.757 11.085

4.943

64.174 23.623

17.615

66.194 19.603

25.158

3.482

0.000

1.960

0.619

0.619

0.000

6.530

4.352

0.368

11.142

5.482

4.251

12.486

1.130

6.866

1.219

0.000

0.000

5.053

1.830

0.899

2.045

0.000

1.202

55.105 21.101

5.696

17.794

7.870

1.931

18.126

3.988

2.352

27.555

6.381

4.964

16.506

3.563

4.401

12.555

0.332

8.304

0.000

1.304 0.000

13.709

7.085

1.611

2.522

1.462

0.729

2.660

1.490

0.891

4.085

1.231

0:482

6,652

2.591

0.000

6.802

1.559

2.741

1.332

0.000

1.332

31.992

8.077

3.202

0.332

0.000

0.332

0.850

0.850 0.000

1.474

0.000

1.474

2.899

0.478

1.441

39.891

10.939

16.818

28.053

10.247

10.069

6.356

4.194

2.162 6534

135 टाप

136 पोनिया 137 खैरघाट 138 बांसखेडा 139 पतलोन 140 थोटा

141 रमपुरी

142 घोडपुर 143 डोलापांजरा 144 तीतरी

145 चंदनगांव 146 बादगांव 147 लालगांव 148 दावाझिर 149 गुमतुरा

150 ओरिया

151 सीताझिर 152 फुटेरा

153 समसवाडा 154 श्यामाटोला 155 साजपानी 156 हलाल

157 मंदरिया

158 ग्रेहटिया 159 खैररांझी 160 सीदप

161 छापर

162 फुटेरा मोहगांव 163 खैरी टोला 164 करलई

165 कोना पिण्डरई 166 हरदुआ

167 हालाल खुर्द

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

5.737

11.632

0.000

17.368 0.000

0.000

5.121

5.121 3.947

3.053

4.494

11.494 4.381

4.563

11.389

20.332 0.000

5.381

2.883

8.263 0.810

0.810

0.688

2.308 7.170

21.644

16.490

45.304

0.619

0.000

0.789

1.409 0.000

0.000

2.393

2.393

2.538

4.275

9.696

16.510

23.955

20.057

18.287

62.300

22.004

5.818

5.113

32.935

6.421

2.271

5.178

13.870

0.781

0.000

4.421

5.202

3.142

4.482

0.619

8.243

12.474

7.741

3.300

23.514

5.555

5.822

0.000

11.377

10.178

2.611

0.279

13.069

0.599

0.000

0.559

1.158

8.761

0.000

0.000

8.761

13.733

4.134

3.154

21.020

9.538

2.992

1.879

14.409

4.020

0.000

4.506

8.526

20.591

5.830

3.879

30.300

8.530

0.320

0.911

9.761

0.291

1.522

0.300

2.113

10.166

1.591

5.591

17.348

11.494

2.085

5.356

18.935

4.603

0.000

4.534

9.138

19.826

3.923

4.259

28.008

1.652

0.000

1.162

2.814

3.822

0.000

0.000

3.822

5.575

0.000

0.538

6.113

2458.360

कुल योग

6535

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क / गन्ना/ एस-3 / क्षे.आर. / रेवाकृपा / 2017-18 / 680 भोपाल, दिनांक 28/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु रेवाकृपा शुगर्स प्रा.लि. , शाहपुरा (भिटौनी) , जिला - जबलपुर (म . प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

ग्रामों की संख्या

कय केन्द्र

क.

जिला / तहसील

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

160

2071.75 1

फैक्ट्री गेट

जबलपुर / शाहपुरा

94.52

65

2

फैक्ट्री गेट

जबलपुर / पाटन

122

2265.98 3

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/गोटेगॉव

4432.25

347

कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अंथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

6536

क.

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

नौरपा गन्ना

जड़ी । रकबा

जड़ी ॥ रकबा

जड़ी !!! रकबा

1

2

3

4

5

6 1पौडी (फाटक)

3.62 0.00 2घुन्सौर

18.67

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

रेवाकृपा शुगर्स प्रा.. लि. पुरा (भिटौनी ) , जबलपुर..

(आकृनि समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टयर में )

कुल रकबा

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

पेराई हेतु गन्ना (टन ) उत्पादन का 50%

7

8

9

10 3.62

181.00 90.50

2

10.00 11.00

20.22 10.00 3 कैथरा (शहपुरा)

10.00 4भिटौनी

1.50 0.00 0.00 0.00

5 भमकी

0.50 0.00 6खमदेही

0.50 0.00 7 भदरवारा

0.20 0.00 0.00 8 गंजकटंगा

10.04 4.00 2.00 4.00

0.02

9शहपुरा

10नोनी (टिपरा )

6.53 3.00 2.00

4.20 0.00 11खिरकाखेड़ा

0.00 12किसरोद

0.05 0.00 13टिकरी

2.14 0.00 14टिपरा

10.40 5.00

10.00

14.00

5.35

15मगरमुहा

1.00 0.00 16 नटवारा

100.09 30.00 40.00 58.00

3.10

17 इमलिया

18 छपरट

1.60

0.40 0.00 19कुलोन (छपरट)

0.00 20रैयाखेड़ा

0.20 0.00 0.00 0.00

0.00

0.50

21पौड़ी (परछिया)

0.20 0.00 0.00 0.00

22कटंगी (सहजपुर)

23 ईश्वरखेड़ा

0.30 0.10 0.00 0.00

24लुहार्य

2.19

0.50

0.50

0.00

25 भमका

0.50

0.00

0.00

0.00

26मालकछार

0.20 0.00 0.00 0.00

27दिघोरी

1.30

0.50

0:50

0.20 0.00

28 दिमर (झोझी)

0.00

0.40 0.00

29पिपरिया(कनवास)

0.00 0.00

0.50 0.00

30सहजपुर

0.00 31झोझी

1.00 0.00 0.00 0.00

32रमखिरिया

20.51

9.00

10.00

10.00

33नाचनखेड़ा

0.40

0.00

0.00

0.00

0.20

34 रामघाट (पिपरीया)

0.00 0.00 0.00

35बिजना

0.40

0.00

36 महगवा सगड़ा

3.51 1.00 1.00 0.00

37बरगी

5.75 2.00 2.00 0.00

38बम्हनौदा

2.33 1.00 1.00 0.00

39सुरई

1.00 0.00 0.00 0.00

5.00

44.67 2233.50 1116.75

2

10.00 50.22 2511.00 1255.50

4 1.50

75.00 37.50

4 0.50

25.00 12.50

4 0.50

25.00

12.50

4

0.00 0.20

10.00

5.00

5 20.04 1002.00 501.00

5

0.00 0.02

1.00

0.50

5

1.00 12.53

626.50 313.25

6

0:00 4.20

210.00 105.00

6 0.05

2.50

1.25

6 2.14

107.00 53.50

6 39.40 1970.00 985.00

7

0.00 6.35

317.50 158.75

7 228.09 11404.50 5702.25

7

0.00 3.10 155.00 77.50

7

0.00

1.60

80.00 40.00

7

0.00

0.40

20:00 10.00

7 0.20

10.00

5.00

7 0.50

25.00 12.50

7 0.20

10.00

5.00

8 0.40

20.00

10.00

8 3.19

79.75

159.50

8 0:50

25.00 12.50

8 0.20

10.00

5.00

8 2.30

57.50

115.00

8

0.00 0.20

10.00

5.00

8 0.40

20.00 10.00

8

0.00 0.50

25.00 12.50

8 1.00

50.00 25.00

8 49.51 2475.50 1237.75

9 0.40

20,00 10.00

9 0.20

10.00

5.00

9 0.40

20.00

10.00

9 5.51

275.50 137.75

10 9.75

487.50 243.75

10 4.33

216.50 108.25

10 1.00

50.00

25.00

10 6537

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव तहसील शहपुरा जिला जबट पुरं के गन्ना ग्रामों की सूची

Б.

जड़ी III रकबा

जड़ी ॥ रकबा

जड़ी । रकबा

नौरपा गन्ना

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

5

6

4

3

2

1

0.00

0.00

0.00

0.40

40सीतलपुर

7.00

3.00

5.00

20.82

41बिलपठार

0.00

1.00

3.77

42खपरा

0.00 0.00

0.00

0.50

धरमपुरा बंधा

43

0.00

0.00

0.00

0.20

बरखेडा (सहजपुर)

44

0.00

0.40

परछिया

45

0.20 0.00

0.20

0.50

46बरहां

0.00

0.00

0.00

1.62

47 हिरापुर बंधा

40.00 46.00

85.40 46.00

48उमरिया

0.00

0.00

0.00

0.20

49खैरी बंधा

0.00

0.00

2.00

3.58

50सहोजनी

1.00

2.00

3.00

8.15

51लूटी

0.00

0.00

1.00

2.00

52भीटा

0.00 0.00

0.00

0.20

53अगासी

2.00

5.00

5.00

10.44

54मनगंवा

3.00 3.00

4.00

6.64

55मानेगांव

0.00

0.00

0.30

0.55

56गइरपिपरिया

0.00

0.20

57 कैथरा (सहजपुर)

0.00

0.20 0.00

0.36

58सिहोदा

16.00 16.00

8.00

29.63

59 ठुठा (मानसनगर)

0.00

0.00 0.00

1.98

60बिलखिरवा

0.00

3.00 2.00

6.65

61मटवारा

1.00 0.00

1.00

5.89

62मुडीया

0.00 0.00

0.00

0.50

63ज्याप

0.00

1.00 0.50

1.50

64लम्हेटा

0.00

0.50

65 भीटय

1.00 0.00

1.00

1.04

66कुसमी

2.00

3.00

3.00

9.83

67डोभी

0.00

0.41

68जमुनिया(ज्वाप)

0.00

3.13

69झुरई पिपरीया

0.00

2.05

70 खैरी (लमेहटा)

0.00

2.00 2.00

6.70

71फूलर

0.00

0.00 0.00

2.02

72अहरोरा

5.00

2.00

8.00

10.27

73करहैया

0.00

0.00

2.00

74केवलारी

0.00 0.00

2.00

75 भरदा

0.00

2.00

5.64

76नीमखेड़ा

1,66

77 रेनी

0.00

0.00

2.00

78आमहिनोता

0.00 0.00

0.40

79मजीठा

0.00

0.00

2.00

80 करहैया कला

M

(क्षेत्रफल हेक्टयर में)

कुल रकबा

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे.

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50 %

10

9

8

7

10

10.00

20.00

0.40

10

895.50

1791.0035.82

10

119.25

238.50

4.77

10

12.50

25.00

0.50

10

5.00

10.00

0.20

10

10.00

20.00

0.40

11

22.50

45.00

0.90

11

40.50

81.00

1.62

11

5435.00

10870.00

217.40

12

5.00

10.00

0.20

12

139.50

279.00

5.58

12

353.75

707.50

14.15

12

75.00

150.00

3.00

12

5.00

10.00

0.20

12

561.00

1122.00

22.44

12

416.00

832.00

16.64

12

21.25

42.50

0.85

12 10.00

5.00

0.20

12

14.00

28.00

0.56

12

1740.75

3481.50

69.63

13

49.50

99.00

1.98

13

291.25

582.50

11.65

13

197.25

394.50

7.89

14

12.50

25.00

0.50

14

75.00

150.00

3.00

14

12.50

25.00

0.50

14

76.00 .

152.00

3.04

14

445.75

891.50

17.83

15

10.25

20.50

0.41

15

78.25

156.50

3.13

15

51.25

102:50

*2.05

15

267.50

10.70 535.00

15

50.50

101:00

2.02

16

631.75

25.27 1263.50

16

50.00

2.00

100.00

0.00

16

50.00

2.00

0.00

100.00

14

191.00

7.64

0.00

382.00

16

41.50

0.00

83.00

1.66

16

50.00

0.00

100.00

2.00

17

10.00

0.00

0.40

20.00

17

50.00

2.00

0.00

100.00

Kang Sugar : Di 6538

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

गन्ना विराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

नौरपा गन्ना

जड़ी । रकबा

जड़ी || रकबा

जड़ी || रकबा

1

2

3

4

5

6 81कटीला

2.00 1.00

1.59 1.00 82 इमलिया (मानेगांव)

83लामी

0.40 0.00 84मनगवां

1.50 0.00 85तिलवारा

1.50 0.50 1.00 0.00

86कूड़न

0.50 0.00 0.00 87मनकेडी

35.09 10.00 10.00 88खमरिया

0.40

89 तेवर पिपरीया

2.01 1.00 90

कुआंखेडा

1.00 0.50 0.00 91जमखार

0.40 0.40

10.93

3.00

4.00 92चरगंवा (नवीन)

93कुसली

32.38 18.00 12.00

1.85 1.00 94जमुनिया (मैली)

0.40 0.40 0.00 95सालीवाडा (मैली)

20.94

96सुनाचर

5.00 5.00 97गुंदरई

0.00

0.20

0.00 98मैली

1.00 0.00 0.00 99बेलखेडा

8.97 3.00 3.00 100 हिनोतिया

2.51 1.00 1.00 101 पिपरिया कंला

1.00 0.50 0.00

8.00

21.46

6.00 102मातनपुर

103 गुबरा कला

1.00 0.50 0.00

12.05 4.00 2.00 104बिहारीपुरा

105सुन्द्रादेही

34.61 12.00 18.00 10.00

106 इमलिया

30.00 20.00

107 झाँसी

0.20 0.00

108 भौतिया

0.40 0.00

09 बरमान

0.33 0.10 0.10 0.00

10 झलोन

0.50

0.00

11 तुमरा

1.20 1.00

12गोकला

14.20 5.00 5.00 0.00

13 छपरा

0.40

14मेरेगांव

18.50 5.00 5.00 4.00

15बेलखेडी

30.40 8.00 8.00 12.00

16बसेड़ी

20.66 5.00 5.00 7.00

1.50 0.00

17 गुबरा खुर्द

18सिमरिया

0.20 0.00 0.00 0.00

3.00

19 कुड़ा(इमलिया)

2.00 2.00 0.00

10 धनगंवा

1.00 0.00

1 कुडाकंला

4.82 2.00 2.00 0.00

2बरपटी

12.00

10.35

5.00 5.00

3पावला

20.76 8.00 9.00 6.00

A

(क्षेत्रफल हेक्टयर में)

कुल रकबा

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%

7

8

9

10 3.00

150.00 75.00

17 2.59

129.50 64.75

17 0.40

20.00

10.00

18 1.50

75.00 37.50

18 3.00

150.00 75.00

19

0.00

0.50

25.00

12.50

19

10.00

3254.50

65.09

1627.25

19 0.40

20.00 10.00

20 3.01

150.50

20

75.25

0.00

1.50

75,00

37.50

23 0.80

40.00

20.00

24

0.00

17.93 896.50 448.25

24

10.00 72.38 3619.00 1809.50

24 2.85 142.50 71.25

25

0.00

0.80

40.00 20.00

25

5.00 35.94 1797.00 898.50

25

0.00

0.20

10.00

5.00

25

0.00

1.00

50.00 25.00

26

0.00 14.97

748.50 374.25 कय केन्द्र दूरी 12

0.00

4.51

225.50 112.75

27

0.00 1.50

75.00 37.50

28

0.00 35.46 1773.00 886.50 कय केन्द्र दूरी 11

0.00

1.50

75.00 37.50

30

2.00 20.05 1002.50

74.61

3730.50

501.25 कय केन्द्र दूरी 10 1865.25 कय केन्द्र दूरी 08 50.00

2500.00 1250.00

30 0.20

10.00

5.00

30 0.40

20.00

10.00

30 0.53

26.50

13.25

31 0.50

25.00 12.50

31 2.20

110.00 55.00

32 24.20 1210.00

कय केन्द्र दूरी 05

605.00

0.40

20.00

10.00

33 32.50 1625.00 812.50 कय केन्द्र दूरी 05 58.40

2920.00

37.66 1883.00

1460.00 कय केन्द्र दूरी 05 941.50 कय केन्द्र दूरी 02 1.50

75.00 37.50

34 0.20

10.00

5.00

35 7.00

350.00 175.00

35 1.00

50.00 25.00

35 8.82

441.00

220.50 कय केन्द्र दूरी 08 32.35 1617.50 808.75 कय केन्द्र दूरी 04 43.76

2188.00 1094.00 कय केन्द्र दूरी 04 6539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

ई सत्र 2017

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील शहपुरा जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

जड़ी III रकबा

जड़ी || रकबा

जड़ी । रकबा

नौरपा गन्ना

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

4

5

6

3

2

1

4.00

4.00

12.32

124

चरगंवा(पुरानी)

2.00 0.00 0.00 125 मिहगंवा(भडपुरा)

1.50

126

जगतपुरा

0.00

0.00

1.00

127 धरती कछार

1.00 0.00

2.00

औरिया

128

10.00

10.64 5.00 बम्बाबारी

129

2.00

0.00

2.00 130 सर्रा

2.00 2.00

6.29

131 पायर पौडी

2.00

12.36 4.00 132 महगंवा(खाप)

2.00

2.00

9.96

133 दलपतपुर

10.00 15.00 15.00

22.25

134

केदारपुर

2.00 2.00

3.27

135

अहमदपुर

4.00

6.00

20.78

136देवरी (पुरानी)

0.00

2.00

2.90

137 बढ़ेयाखेड़ा

0.00 0.00

1.00

138

किसलई

10.00

15.00 5.00

12.12

सुनवारा

139

1.00 1.00

1.12

140 नयानगर

0.00

3.00 0.00 141 सिंगोरी

1.50 1.50

6.35

142 इमलिया(ललपुर)

2.00 1.00

3.37

143

बिजना

1.00 1.00

3.63

144 भारतपुर

2.00 1.00 1.00 145 दपकिया

1.00

1.58 1.00 भीकमपुर

146

2.00 0.00

0.69

147सिद्यपुरी

1.00

1.00

0.88

148 प्रेमनगर (सूखा)

1.00 1.00

3.88

149गंगई

4.10 2.00 0.00 150 रजोला

0.00 0.00

1.00

151 बम्होरी

2.00 0.00

5.32

152खाप

0.00 0.00

2.44

153 भडपुरा

2.83

1.00

1.00 154कुलोन बिजना

0.00

0.00

2.96

155 पिपरिया बेनी

5.00

5.00

29.64

156 तुमरा पाथरपोडी

2.12

157बिछुआ

0.00

5.82 2.00 हाथीकछार

158

5.00

11.77 5.00 159 कटोरी

0.80 0.00 0.00 160 छेडी

398.20 342.30 285.00

1046.25

कुल योग

(क्षेत्रफल हेक्टयर में)

कुल रकबा

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50 %

8

9

10 7

35

508.00

0.00

1016.00

20.32

36

50.00

100.00

2.00

0.00

37

37.50

75.00

1.50

25.00

38 50.00

0.00 1.00

38

0.00

75.00

3.00 150.00

38

716.00

1432.00

3.00 28.64

38

0.00

200.00 100.00

4.00

38

0.00

514.50 251.25

0.29

39

509.00

20.36

2.00

1018.00

40

0.00

349.00

698.00

13.96

40

1556.25

62.25 3112.50

40

0.00

363.50 181.75

7.27

42

894.50

5.00 35.78 1789.00

42

0.00

122.50

4.90 245.00

45

0.00 1.00

50.00 25.00

45

1053.00

42.12 2106.00

45 156.00

3.12

78.00

0.00

46

0.00

3.00

75.00

150.00

48

233.75

0.00

9.35

467.50

6.37

48

0.00

318.50 159.25

48

0.00

140.75

5.63 281.50

100.00

50

0.00

4.00

200.00

23

0.00

89.50

3.58 179.00

20 2.69

0.00

134.50 67.25

72.00

20

0.00 2.88

144.00

147.00

0.00 5.88 294.00

22

0.00

23 6.10 305.00 152.50

40

0.00

50.00 25.00

1.00

45

0.00

183.00

7.32

366.00

11

0.00

122.00

2.44

61.00

241.50 120.75

35

0.00 4.83

45

0.00

74.00

148.00

2.96

22

0.00 39.64

991.00

1982,00

53.00

32

0.00 2.12 106.00

48

0.00

391.00 195.50

7.82

0.00

1088.50

21.77

544.25 वाया गोटेगांव 80

0.00

20.00

0.80

40.00

25 2071.75 103588 51794 [ भाग 1 6540

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी) , जबलपुर

(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील पाटन जिला जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टयर में )

क.

जड़ी ॥ रकबा

जड़ी III रकबा

कुल रकबा

नौरपा गन्ना

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

जड़ी । रकबा

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .

पेराई हेतु गन्ना(टन) उत्पादन का 50%

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

9

5

6

10 3

4

7

8

1

2

6

0.00

83.00

0.00

0.00

166.00

3.32

3.32

1 सहसन

10.00

8

0.10

0.00

0.20 0.10

0.40 20.00

2 खैरी (सहसन)

5.00

10

0.00 0.00

0.10 0.10

0.20 10.00

3 कुवरपुर

10

5.00

0.00 0.00 020 10.00

0.10 0.10

4रैयाखेड़ा

10

3.42

4.00 2.00

385.50

15.42 771.00

6.00

5 धनेटा

11

4.00

0.00

0.00 0.00 0.16 8.00

0.16

6 भुवारा

11

10.00

0.10 0.00

20.00

0.20 0.10

0.40

7 राखी

11

0.20 0.00

10.00

0.40 20.00

0.10 0.10

8 ग्वारी

12

10.00

0.10

0.10 0.10 0.40 20.00

0.10

बम्होरी

9

12

10.00

0.00 0.10 0.40 20.00

0.20 0.10

10 भकलिया

13

5.00

0.00

0.20 10.00

0.00 0.10

0.10

11 नन्दवारा

13

5.00

0.00 0.00

0.20 10.00

0.10 0.10

12चदवा

14

0.00

1.61 80.50

40.25

1.00 0.31 0.30

13 पड़रिया ( भमक)

14

0.10

12.50

0.10 0.10

0.50 25.00

0.20

14कुमगंवा

14

0.20

20.00

0.20 0.10

0.80 40.00

0.30

15सिमरिया

15

0.00

2.12

53.00

106.00

0.50 0.62

1.00

16बढैयाखेड़ा

15

2.50

0.00 0.00

0.10 5.00

0.10 0.00

17 मढ़पिपरिया

78.00

15

0.30 0.32

156.00

2.00

3.12

0.50

18पाटन

16

12.50

0.10 0.10 0.00

0.50 25.00

0.30

19सिन्गोरी

17

2.50

0.10 5.00

0.00

0.10

20चपोद

5.00

17

0.20 10.00

0.10 0.00 0.00

0.10

21 अमरपुर

18

5.00

0.20 10.00

0.00 0.00

0.10 0.10

22गुरूपिपरिया

18

2.50

0.10 5.00

0.10 0.00 0.00 0.00

23इंडी

18

126.50

5.06 253.00

2.00 1.06 1.00 1.00

24महुआखेड़ा

12.50

0.50

18

25.00

0.20 0.10 0.20 0.00

25 गाड़ाघाट .

5.00

20

0.10 0.00

0.20 10.00.

0.10 0.00

26भोरदा

200.75

20

2.00 0.00

8.03 401.50

1.00

5.03

27 सिन्गोरी

20

0.00

2.50

0.00

0.10 5.00

0.10 0.00

28सिंगोरी

20

2.50

0.10 5.00

0.00

0.10

29सरखण्डी

5.00

21

0.00 0.00

0.20 10.00

0.10

0.10

30नीची

22

56.25

112.50

2.25

2.25 0.00 0.00 0.00

31मुस्करा

22

1.00

188.00

7.52 376.00

4.00 1.52 1.00

32नीमी

0.40 20.00

22

10.00

0.10 0.10 0.00 0.20

33कटरा बेलखेड़ा

0.50 25.00

12.50

22 0.10 0.20 0.20 0.00

34सिमरिया

5.00

23

0.20 10.00

0.10 0.10 0.00 0.00

35रोसरा 6541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी) , जबलपुर (आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

(क्षेत्रफल हेक्टयर में) क.

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

नौरपा गन्ना

जड़ी । रकबा

जड़ी ॥ रकबा

जड़ी III रकबा

कुल रकबा

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%

शहपुरा रेवाकृपा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

1

3

4

2

5

6

7

8

9

10 0.10 0.00

36डुडी

0.10 5.00

2.50

23 37जरोद

0.10 0.00 0.00 0.00

0.10 5.00

2.50

24 38बरोदा

0.10 0.10 0.00 0.20

0.40 20.00

25

10.00 0.10 0.10 0.00 0.00

0.20 10.00

5.00

27 39हटेपुरखुर्द

40खमोद

0.00 0.10 0.10 0.00

0.20 10.00

5.00

27 41उजरोड

0.10 0.00

0.10 5.00

2.50

28 0.10 0.20 0.10 00

0.40 20:00

10.00

28 42हटेपुरकंला

4.00 2.00 2.00

43आगासोद

0.46

8.46 423.00

211.50

30 0.10 0.00

44रमखिरिया

0.10 5.00

2.50

30 45सहसन पडरिया

0.10 0.10 0.00 0.00

0.20 10.00

5.00

30 2.38 1.00 1.00 0.00

4.38 219.00

30

109.50 46 पडरिया (ब्योहारी)

0.10 0.00 0.10 0.00

47मझगंवा

0.20 10.00

5.00

30 0.10 0.10 0.00 0.20

0.40 20.00

10.00

31 48कटिया लुहारी

3.71 1.00 1.00 0.00

5.71 285.50

142.75

32 49पडरिया (थुआं)

50आरछा

0.10 0.10 0.00

0.00

0.20 10.00

5.00

32 51बरोदा

0.10 0.10 0.10 0.00

7.50

0.30 15.00

32 0.10 0.20 0.00 0.10

52नुनसर

0.40 20.00

32

10.00 53कैथरा

0.00

0.10 0.10 0.10

0.30 15.00

7.50

32 54भर्रा

0.10 0.00 0.00 0.00

0.10 5.00

2.50

32 0.10 0.00 0.00 0.10

0.20 10.00

5.00 55लुहारी(कटिया)

30 56कॉटी

0.10 0.10 0.10

0.30 15.00

25

7.50 57बरही

0.10 0.00 0.00 0.00

0.10 5.00

2.50

12 58कनवास पिपरिया 0.20 0.10 0.20 0.00

0.50 25.00

12.50

8 59बनवार

0.50 0.50 0.50 0.00

1.50 75.00

37.50

20 0.20 0.10 0.10

60पिपरिया चन्द्रभान

0.00

0.40 20.00

20

10.00

0.00

0.50 0.50 0.00

1.00 50.00

25.00

15 61खैरी हरदुआ

62बेनीखेडा

1.00 0.25 0.00 0.00

31.25

26

1.25 62.50;

1.00 1.00 1.00

63पौडी

0.10

3.10 155.00

77.50

35 2.78 0.00 0.00 0.00

2.78 139.00

64थुआ (पडरिया)

69.50

42 2.79

65ओरिया

1.00 1.00

4.79 239.50

119.75

45 51.20 19.06 18:08 6.18 94.52 4726.00

कुल योग

2363.00 6542

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी) , जबलपुर

(आकृति समूह का संस्थान )

गना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील गोटेगावं जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामो की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टयर में)

क.

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

नौरपा गन्ना

जड़ी । रकबा

जड़ी ॥ रकबा

कुल रकबा

जड़ी III रकबा

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%

1

2

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. सड़क कीइसी 3

4

5

6

7

8

9

10 1 झॉसीघाट

18.51 8.00 9.00 9.00 44.51 2225.50

1112.75

18 25.65 5.00

2 बेलखेड़ी (झांसीघाट)

0.00

5.00

35.65 1782.50

891.25

16 3 अमरीया (झॉसीघाट) 39.85 15.00 15.00 20.00 89.85 4492.50

2246.25

20 4 देगुंथा

27.67 10.00 20.00 20.00 77.67

3883.50

1941.75

20 9.77

5 रिगझा (खमरिया)

5.00 5.00

0.00 19.77 988.50

494.25

22 6 मालीयाडा

25.02 15.00 18.00 17.00 75.02 3751.00

1875.50

23 7 सिलारी

20.35 7.00 4.00

4.00 35.35 1767.50

883.75

23 8 जोनी

20.24 10.00 3.00

7.00 40.24 2012.00

1006.00

23 9 बुकीमवई

12.70 8.00 8.00

4.00 32.70 1635.00

817.50

24 10 कंजई

19.46 18.00 8.00

4.00 49.46 2473.00

1236.50

24 11 पिपरपानी

13.27 16.00 7.00

7.00 43.27 2163.50

1081.75

25 12

करेली (कला)

23.53 8.00 12,00 10.00 53.53 2676.50

1338.25

25 13 कुम्हडाखेडा

5.28 2.00 3.00

1.00 11.28 564.00

282.00 कय केन्द्र दूरी 02 14 गोटेगांव

3.31 2.00 1.00

6.31 12.62 631.00

315.50 कय केन्द्र दूरी 02 15 बुधगाँव

3.36 1.00 1.00

0.00 5.36 268.00

134.00

25 16 कुमझोर

13.31 5.00 2.00

1.00 21.31 1065.50

कय केन्द्र दूरी 02

532.75

17 सालीवाड़ा

8.00

48.85

6.00

6.00 68.85 3442.50

1721.25

18झोझा

कय केन्द्र दूरी 08 6.00 2.00 1.00

1.00 10.00 500.00

250.00

26 19 उभरा (उमरी)

3.73

1.00 1.00

0.00 5.73 286.50

143.25

27 20 कुकलाह

20.03

5.00 3.00

2.00 30.03 1501.50

750.75

21 गरो

करा केन्द्र दूरी 05 15.38 5.00 5.00

0.00 25.38 1269.00

634.50

23 22 मोहास

23.81 19.00 9.00 12.00 63.81 3190.50

1595.25 कथ केन्द्र दूरी 10 23 मुँवारा ( भुंवारा)

5.00 4.00 3.00 3.00 15.00 750.00

375.00

28 24 कमोदी (करौदी)

2.26 1.00 1.00

0.00 4.26 213.00

106.50

28 25 कमोद

12.00 4.00 2.00

2.00 20.00 1000.00

500.00

28 26 पड़रिया (मुर्रई)

11.59 5.00 3.00

3.00 22.59 1129.50

564.75

28 5.89

27 बगलई (तिघरा)

2.00 1.00

1.00 9.89 494.50

247.25 कय केन्द्र दूरी 02 28 राखी

6.00

2.00 1.00

1.00 10.00 500.00

250.00

28 2.76

29 रहेली (गोटेगांव)

1.00 0.00

0.00 3.76 188.00

94.00

30 परिया

क्रय केन्द्र दूरी 07 3.20

2.00

1.00

0.00 6.20 310.00

155.00

29 31कांचर (कला)

1.80 1.00 1.00

0.00 3,80 190.00

95.00

27 32आँखीवाड़ा

9.00 15.00 3.00

2.00 29.00 1450.00

725.00

30 33.जमुनीया

3.57 1.00 0.00

0.00 4.57 228.50

कय केन्द्र दूरी 05

114.25

34 अगलई (पचौरी)

2.00 0.00 0.00

0.00 2.00 100.00

50.00

35 अत्तरिया

कस केन्द्र दूरी 02 16.60 5.00 7,00

8.00 36.60 1830.00

915.00 कय केन्द्र दूरी 02 36 पोनिया (गोटेगांव)

8.51 3.00 5.00 2.00 18.51 925.50

462.75 कय केन्द्र दूरी 05 37 खोवी (गोटेगांव)

14.00 10.00 5.00

5.00 34.00 1700.00

850.00

30 38चरगँवा

17.69 5.00 3.00

2:00 27.69 1384.50

692.25

39 भैसा

कय केन्द्र दूरी 05 10.27 4.00 3.00 3.00 20.27 1013.50

506.75

30 40 बढैयाखेड़ा( परसबाड़ा)

20.00

35.31

20.00 10.00 85.31 4265.50

2132.75

30 41 परसवाड़ा

3.29 0.00 0.00 0.00 3.29 164.50

82.25

30 42 कोड़िया

5.30 3.00 3.00

0.00 11.30 565.00

282.50 कय केन्द्र दूरी 12 43 हिड़की

9.50 5.00 3.00

2.00 19.50 975.00

487.50

44 छिनौरी

कय केन्द्र दूरी 05 4.20

3.00 0,00

0.00 7.20 360.00

180.00 कय केन्द्र दूरी 01 45 पिपरिया (चौधरी)

6.47 2.00 2.00 1.00 11.47 573.50

286.75

29 46 मुरदई (मुर्रई)

9.28 4.00 2.00

2.00 17.28 864.00

432.00

28 47 मुडीया

9.00 3.00 4.00

3.00 19.00 950.00

475.00

21 48 भवई

4.31 2.00 1.00

0.00

7.31 365.50

182.75

30

1304.19 6543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

गना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील गोटेगावं जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामो की सूची

क.

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाग

गौरपा गन्ना

जड़ी । रकबा

जड़ी ॥ रकबा

जड़ी रकबा

6 1

2

3

5

4

49बगतेला

7.00 2.00

1.00

3.00

9.38 4.00 50 विघरा (अत्तरिया)

8.45 3.00 3:00 51 सहजपुरा

52बरेली

2.00 1.00 2.00 53 बरोदा

2.10 1.00 0.00 54 खैरी (खीरी)

1.00 2.00 1.00

4.89 2.00 1.00 55 कुशीवाड़ा

18.26 6.00 3.00 56 सिमरिया (बगलईपचौरी)

57 देवरीकला

14.77

5.00 3.00

3.20 1.00 1.00 58 पिपरीया (अटकारी)

59नरली

2.10 1.00 1.00

2.00

8.70 3.00 60 देवरी (रिमिझा)

7.13 2.00 2.00 61 कभता (कमती)

3.10 1.00 1.00 62राका (रोता)

63तिरका

12.08 4.00 4.00 64सनजी

6.30 2.00 0.00 65 लम्हेटी

2.60 1.00

1.00

20.36 5.00 5.00 66 रिमझा (देवरी)

10.20 3.00 3.00 67 सिमरी बड़ी

16.00

6.46

4.00 68कमती (पिडरई)

4.12 2.00 69 मेहका गाड़ाघाट

1.00 70 बहरोरा

6.79 2.00 0.00

11.56 2.00 2.00 71 पिपरिया (भनकवारा)

8.63 2.00 2.00 72 देवगुवां (पिपरिया)

73 सहोजनी

1.20 1.00 1.00

14.58 9.00 4.00 74 बरगुवा (दपकिया)

75 सर्रा

1.45 1.00 0.00 76सिभरी

8.30 2.00 2.00 77 पिपरसरा

2.10 1.00 1.00 78खेरुवा

3.80 2.00 0.00 79हिनोता

1.20 1.00 1.00 80 घुघुरी

3.40 2.00 1.00

8.20 5.00 3.00 81 पिपरिया (बाजारशुक)

82 भडरी

36.83 10.00 10.00 83 दपकिया

34.43 8.00 8.00 84 मेंहगवा

1.70 0.00 0.00 85 लालई

2.50 2.00 0.00

3.10 0.00 0.00 86जामुनपानी

3.30 1.00 0.00 87 शुकरी

88 देतरी

2.00

0.00

0.00

3.10 1.00 0.00 89 पिपरिया (कोहला)

90 टैगोरा

3.30 2.00

25.82 10.00 5.00 91 डुंगरिया (डुमरियां)

4.10 2.00 0.00 92बड़खेड़ा (चरगॅवा)

93 नरवारा

18.35 6.00 3.00 94कामती

5.20 3.00 3.00 95 लाटगांव

3.65 0.00 0.00

3.10 0.00 0.00 96कुडा

97 औरिया

5.15 3.00 2.00 98कोरेगांव

2.35 1.00 1.00 (क्षेत्रफल हेक्टयर में )

कुल रकबा

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

7

8

9

10

0.00 10.00 500.00

24

250.00

0.00 16.38 ,819.00

409.50 कय केन्द्र दूरी 03

3.00 17.45 872.50

436.25 कय केन्द्र दूरी 08

1.00 6.00 300.00

150.00 कय केन्द्र दूरी 02

0.00 3.10 155.00

कय केन्द्र दूरी 07

77.50

2.00

6.00

300.00

150.00

32

0.00 7.89 394.50

कय केन्द्र दूरी 07

197.25

3.00 30.26 1513.00

756.50

31

2.00 24.77 1238.50

कय केन्द्र दूरी 08

619.25

0.00 5.20 260.00

28

130.00

0.00 4.10 205.00

102.50

32

1.00 14.70 735.00

367.50

33

0.00 11.13 556.50

278.25 कय केन्द्र दूरी 10

0.00 5.10 255.00

127.50

28

0.00 20.08 1004.00

502.00 कय केन्द्र दूरी 07

0.00 8.30 415.00

207.50

34

0.00 4.60 230.00

115.00

34

0.00 30.36 1518.00

759.00 कय केन्द्र दूरी 10

2.00 18.20 910.00

455.00

35

4.00 30.46 1523.00

कय केन्द्र दूरी 07

761.50

1.00 8.12 406.00

203.00

29

35

0.00 8.79

219.75

439.50

4.00 19.56 978.00

35

489.00

0.00 12.63

32 631.50

315.75

0.00 3.20 160.00

80.00

35

3.00 30.58 1529.00

764.50

33

0.00 2.45

61.25

34 122.50

0.00 12.30

307.50

615.00

36

0.00 4.10 205.00

36

102.50

0.00 5.80 290.00

145.00

36

0.00 3.20 160.00

80.00

36

0.00 6.40 320.00

160.00

36 910.00

455.00

2.00 18.20

36

10.00 66.83

26 3341.50

1670.75

4.00 54.43 2721.50

1360.75 कय केन्द्र दूरी 07

0.00 1.70

85.00

42,50

37

0.00 4.50 225.00

112.50

37

0.00 3.10 155.00

77.50

37

0.00 4.30

107.50

37 215.00

0.00 2.00 100.00

50.00

37

0.00 4.10 205.00

102.50

37

0.00 5.30 265.00

132.50

37

1145.50

5.00 45.82 2291.00

37

0.00 6.10 305.00

152.50

40

3.00 30.35 1517.50

27

758.75

0.00 11.20 560.00

280.00

38

0.00 3.65 182.50

35

91.25

0.00 3.10

77.50

155.00

38

0.00 10.15 507.50

253.75

38

0.00 4.35 217.50

108.75

38 [भाग 1 6544

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

गना पिराई सत्र 2017-18 हेतु आरक्षण प्रस्ताव तहसील गोटेगावं , जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामो की सूची

(क्षेत्रफल हेक्टयर में)

क.

नौरपा गन्ना

कुल रकबा

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

जड़ी । रकबा

जड़ी ॥ रकबा

जड़ी ||| रकबा

सम्भावित उत्पादन 50 टन/हे .

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 50%

3

4

2

5

6

8

9

7

10 1

2.00 0.00 0.00 0.00

अंडिया

2.00 100.00

50.00

99

38 3.00 0.00 0.00

3.00

75.00

38

0.00

150.00

100 घुघरा

0.00 0.00

2.00 0.00

2.00

30

100.00

50.00

101

अनंतपुर

0.00

1.00 0.00

0.00 1.00 50.00

25.00

39 102

पिपरिया (पथरिया)

2.00

0.00

100.00

2.00

103 श्यामनगर

50.00

39 104दौन

2.00

0.00 2.00 100.00

50.00

39

2.00

3.00

6.20

560.00

0.00 11.20

280.00

39 बगलई (ललपुर)

105

31.38 10.00 5.00 5.00 51.38

106 उमरिया

2569.00

39

1284.50

0.00 3.10 155.00

77.50

39 दान (दामिनी) खमरिया 3.10

107

108 तरवारा

1.00

30 4.15 1.00

0.00 6.15 307.50

153.75

शकरी

109

3.00

0.00 0.00

0.00

3.00

75.00

40

150.00

2.00 2.00

0.00

200.00

0.00

4.00

27 110 चिंदवाड़ा

100.00

150.00

2.00 1.00 0.00 0.00 3.00

75.00

40 111 भंडी (मंडी)

5.00 0.00

112 भनकवारा

5.00

23.93

1696.50

33.93

848.25 कय केन्द्र दूरी 08 बन्डोल

113

4.33 2.00 1.00 0.00 7.33 366.50

183.25

21

2.00

114

लम्हेटा

8.20 2.00

12.20

305.00

34

0.00

610.00

4.30

0.00 0.00

115 मेहका

2.00

6.30 315.00

35

157.50

4.20 3.00 2.00

9.20

116

हिनोता

0.00

230.00

460.00

36

0.00

117 बरेली

1.30 0.00

1.30

30

0.00

65.00

32.50

द्विघारी

118

9.29 6.00 3.00 2.00 20.29 1014.50

507.25 कय केन्द्र दूरी 07 बम्हनौदा

119

3.00 2.00 2.00

7.56

14.56 728.00

364.00

30

6.00

30 35.38

5.00 5.00

1284.50

120 बेलखेड़ी (टिकरी )

51.38 2569.00

2.00

5.19

1.00 10.19

254.75

2.00

121 गोहचर

28

509.50

122

पिडरई

23.89 5.00 3.00 2.00 33.89

847.25

29

1694.50

56649.50

कुल योग

481.00 344.00 248.311 2265.98 113299.00

1192.7 6545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क/ गन्ना/ एस-3/ क्षे.आर. / राजराजेश्वरी / 2017-18 /685भोपाल , दिनांक 29/11/2017

अधिसूचना

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं कय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2017-18 हेतु राजराजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि. , मोहपानी, गाडरवारा , जिला- नरसिंहपुर (म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रो एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ: -

ग्रामों की संख्या

क.

कय केन्द्र

जिला/ तहसील

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

62

3170.12 1

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर / गाडरवाड़ा

62

3170.12 कुल

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

[भाग 1 6546

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

राज राजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि. मोहपानी

गाडरवारा जिला- नरसिंहपुर(म.प्र .)

पेराई सत्र 2017-18

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामो की सूची

गन्ना फसल अच्छादित क्षेत्र एकड

कं.स. ग्राम का नाम

जिला

कय केन्द्र

तहसील कारखाने से ग्रामो की दूरी

परिवहन का

साधन मडी

जडी नोरपा योग

1 कान्हरगांव

17

ट्राली

ट्रेक्टर 47.34 137.92 175.92

नरसिंहपुर गाडरवारा

361.18

2

16

महंगवा खुर्द

ट्रेक्टर - ट्राली 14.6 39.32 37.83 91.75 नरसिंहपुर गाडरवारा 3 मंहगवा कला

16

सभी ग्रामो को मिल गेट

ट्रेक्टर ट्राली 91.16 87.02 93.96

गाडरवारा

नरसिंहपुर

272.14

4 दिधोरी

15

ट्रेक्टर ट्राली 10.17 73.01 77.9

गाडरवारा

नरसिंहपुर

161.08

5 थलवाडा

10

ट्रेक्टर ट्राली 35 171.2 209.64 415.84

पर आवद् करने का प्रस्ताव है ।

नरसिंहपुर गाडरवारा 6

13

सुदरास

10

ट्रेक्टर - ट्राली

12.5 21.5

44 नरसिंहपुर गाडरवारा 7

8

सुदरास खैरी

34

ट्रेक्टर - ट्राली

80.5 84.5

199

गाडरवारा

नरसिंहपुर

8

17

इमलिया (पतलोन

5

ट्रेक्टर - ट्राली

8

76.5 89.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 9

18

घूरपुर

ट्रेक्टर ट्राली 20.5 45.25 61.5

नरसिंहपुर

127.25

गाडरवारा 10

14

मगरमुहा

9.8

ट्रेक्टर - ट्राली

79.61 58.12

नरसिंहपुर

147.53

गाडरवारा 11 दहलवाडा

11

ट्राली 52

ट्रेक्टर

128 185

365 नरसिंहपुर गाडरवारा 12 पतलोन

21.

ट्राली 1.5

10

ट्रेक्टर -

41

52.5

गाडरवारा

नरसिंहपुर

13 सीरेगांव

16

ट्राली 2.5

ट्रेक्टर -

24.91 55.95 83.36 नरसिंहपुर गाडरवारा 14

15

गोलगांव कला

ट्रॉली

23

ट्रेक्टर -

15

34.34

नरसिंहपुर

72.34

गाडरवारा 15

13

गोलगांव खुर्द

18

ट्राली

ट्रेक्टर -

19

23

गाडरवारा

60 नरसिंहपुर

16

14

इमलिया

ट्रेक्टर - ट्राली 44.04 165.73 201.95 411.72 नरसिंहपुर गाडरवारा 17 पिपारिया

15

ट्राली 17

ट्रेक्टर -

200.29

52 131.29

गाडरवारा

नरसिंहपुर

18

16

दुरसरा

3,91

ट्राली 2.38

ट्रेक्टर

10.83 17.12 नरसिंहपुर गाडरवारा 16

19 दुरसरू

ट्रेक्टर ट्राली 5

6

5

16 नरसिंहपुर गाडरवारा 20 कठौतिया

18

ट्राली 5

ट्रेक्टर -

38

248

291 नरसिंहपुर गाडरवारा 21 बरेली

16

ट्राली 19

53

ट्रेक्टर -

62.5 134.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 22 जमाडा

20

0

42

ट्रेक्टर - ट्राली

29

गाडरवारा

71 नरसिंहपुर

3 भूतखेहा

21

ट्रेक्टर ट्राली

89

46

195 नवनिसंहगुन गान्धवारा 24 चारगांव कला

12

ट्राली 0

ट्रेक्टर -

70 101

171 नरसिंहपुर गाडरवारा 25 उकासधाट

16

0

ट्रेक्टर - ट्राली

15.59 35.77 51.36

गाडरवारा

नरसिंहपुर

20

71.25

ट्रेक्टर ट्राली

65 136.25

पाडस्वाना

नरसिंहपुर

27 बगलई

12

6

ट्रेक्टर - ट्राली

114.5 98.25 218.75

गाडरवारा

नरसिंहपुर

10

28 सिंहपुर

ट्रेक्टर ट्राली

234.85

164.67

नरसिंहपुर गाडरवारा

299.43 698.95

आडेगांत

ट्राली

ट्रेक्टर

71.71 173.99 175.93 421.63 नरसिंहपुर गाडरवारा 30 बारहा

15

8.82 3.06

ट्रेक्टर ट्राली 0

11.88 नरसिंहपुर गाडरवारा A 5

31 इकलोनी

ट्रेक्टर - ट्राली 8.8 13.6 9.06 31.46 नरसिंहपुर

12

15

ट्रेपटर शली

28

لهلال

07 नरसिंहपुर

गायक संचालक कृषि (সয় पाडत नरसिंहपुर देवरी

17

3

ट्रेक्टर - ट्राली

16.45 30.75 50.2 नरसिंहपुर गाडरवारा वारी

17

ट्राली

ट्रेक्टर

0

गादस्वात

नरसिंहपुर

मोहपानी

2

1

ट्राली

ट्रेक्टर -

1

2

गाडरवारा

4 नरसिंहपुर

गोटीटोरिया

3

5

ट्राली

5

ट्रेक्टर -

5

गाडरवारा

15 नरसिंहपुर

मानेमांद

36 37

7

ट्राली

ट्रेक्टर

0

माडरवारा

0 नरसिंहपुर

5

पुवांरिया

ट्रेक्टर ट्राली 16.61 85.23 68.59

नरसिंहपुर गाडरवारा

170.43

3

चारगांव खुर्द

ट्राली 1 21.04

ट्रेक्टर -

19.01 41.05 नरसिंहपुर गाडरवारा 10 रीछई

3

ट्रेक्टर ट्राली 10

0

0

10 नरसिंहपुर गवारा

महाप्रबंधकय माल्हनवाडा

7

ट्राली 0

0.2

ट्रेक्टर

3.24 3.44 नरसिंहपुर गाडरवारा 15

हीरापुर

ट्रेक्टर ट्राली

नरसिं

26.08 190.02 222.18

गाडरवारा

438.28

3 छैनाकछार

12

38

60

ट्राली

ट्रेक्टर-

92

190

गाडरवारा

नगसंहपुर 6547

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

10 ट्रेक्टर - ट्राली 1 35 28.5 64.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 17 ट्रेक्टर - ट्राली 51:76 119.76 171.61 343.13 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली

10

0

ट्रेक्टर - ट्राली

0 9.26 9.26 नरसिंहपुर गाडरवारा 47 खला

16

0

ट्रेक्टर - ट्राली

1

8.5

9.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 48 चादनखेडा

22 ट्रेक्टर ट्राली 12.5 100.5 115 228

पापरा

नरसिंहपुर गाडरवास 49

20 ट्रेक्टर - ट्राली 0

5

15

20

सेसाडाबर

नरसिंहपुर 50

गाडरवारा 18 ट्रेक्टर - ट्राली 0

3

7.5 10.5

चोरबरहेटा

नरसिंहपुर 51

गाडरवारा 14 ट्रेक्टर - ट्राली 0

6 41.5 47.5 नरसिंहपुर 52 डोंगरगांव

गाडरवारा 16 ट्रेक्टर - ट्राली 10 72 86.75 168.75 नरसिंहपुर गाडरवारा 53 गांगई

12 ट्रेक्टर - ट्राली 20 5.51 18.32 43.83 नरसिंहपुर गाडरवारा 54 प्रेमपुर

17 ट्रेक्टर- ट्राली 10

3 29.5 42.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 55 कुडारी

15 ट्रेक्टर - ट्राली 2

13 14

29

56 डंगहा

नरसिंहपुर गाडरवारा 16 ट्रेक्टर - ट्राली 4 30

57

91 नरसिंहपुर 57 तेन्दूखंडा

गाडरवारा 2 ट्रेक्टर ट्राली 5.06 63.35 30.84

99.25

58 मउ

नरसिंहपुर गाडरवारा 3 ट्रेक्टर - ट्राली 5.53 61.84

59 कोठिया

36.44 103.81 नरसिंहपुर गाडरवारा 9 ट्रेक्टर - ट्राली 4.5 32.7 10.05

60 उकरी

47.25 नरसिंहपुर गाडरवारा 10

6

ट्रेक्टर -ट्राली

5

2

61 किरहकोटा

13 नरसिंहपुर गाडरवारा 6 ट्रेक्टर ट्राली 2.75 22.08 46.66

71.49 नरसिंहपुर 62 बाधाकुडी

गाडरवारा 11

0

ट्रेक्टर - ट्राली

11.98 5.94 17.92

नरसिंहपुर 63 डोंगराखोह

गाडरवारा 14 ट्रेक्टर ट्राली

22

25.5

8

64 रातिकरार

55.5 नरसिंहपुर गाडरवारा 4

8

ट्रेक्टर - ट्राली

5

10

23 नरसिंहपुर 65 घगरौला

गाडरवारा 4

ट्रेक्टर ट्राली 6.96 30.53 20.24

57.73 नरसिंहपुर गाडरवारा 66 सूखाखैरी

7 ट्रेक्टर - ट्राली 56.85 238.14 130.27 425.26

67 पटकुही

नरसिंहपुर गाडरवारा 7

0

ट्रेक्टर - ट्राली

5.18 7.83

68 नोनिया

13.01 नरसिंहपुर गाडरवारा 8

ट्रेक्टर - ट्राली 3.5

2

0.5

6 नरसिंहपुर गाडरवारा योग

1062 3388 4140.7 8590

62

Ca 12 6548

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2017 क्र. 22 अ-82-17-18-15088

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता हूं कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाय जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम रियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना उत्तु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP /RIV /20088 /2017 लंबित है । अतः अधिनियम की धारा 2) परतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और प्रनखंवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार गसो सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि वक उपवधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहा गये। पारथाजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग 9990 हेक्टे. है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निमाण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदाशैला अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जां सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भाभ काअर्जन किरण जाता है:-

कड़ान मध्यम परियोजना

परियोजना का नाम

सागर

भूमि का विवरण जिला

(

सागर

तहसील

बेरखेरी खुर्द

2

48

पट.ह.नं.-

:

7.34 है.

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

भूमिका

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हे.में

भूमि अर्जित (रकवा हे.में)

6

4

5

3

0.15

0.34

60/2

भूमिस्वामी

कमल कुमार बल्द सुदरलाल जैन

0.23

0.10

61/1

भूमिस्वामी

दिनेश पिता मदनलाल पटेल

0.08

0.10

61/2

भूमिस्वामी

कुन्दनलाल पिता पूरनलाल

0.76

0.85

62

भूमिस्वामी

1 शैलेष कुमार पिता रामशंकर

भूमिस्वामी

गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुशीलाल, मनोहर, राजाराम बल्द ना.बा. परसराम पिता मूलचंद,

0.04

0.10

63

लीलाबाई मीनाबाई, बतीहाई, ममताबाई,

गुडडा पुत्री मूलचंद

0.06

0.08

भूमिस्वामी 64

मन्नू गिता मूलचंद

0.08

0.06

भूमिस्वामी 65

राजू पिता मूलचंद

0.35

0.36

67

* कोसाबाई, बड़ीबाई पत्रो गोर्वधन संवक भूमिस्वागी 6549

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

झल्लू ब्रजेश पिता वृन्दावन , रामप्यारी अनीता चंद्रबती पुत्री वृन्दावन प्रेमरानी बेबा विन्द्रावन हरिराम पिता गोवर्धन बबलू हेमराज पिता प्रताप

0.23

0.23

भूमिस्वामी 68

अंजू पत्नि सुनील कुमार

()

0.39.

74

0.39

0.08

0:08

भूमिस्वामी 69

10 पार्वती पुत्री हरीराम

भूमिस्वामी

70

0.08

0.08

माखन हीरालाल प्रकाश माधव राजा पिता ।। शंकरसींग मीना पुत्री शंकरसींग पार्वती बेबा शंकरसींग

0.12

0.03

भूमिस्वामी 77

मु. शरीफ मु.इस्लाम बल्द ताज मुहम्मद

12

0.01

0.01

78/1

भूमिस्वामी

मु.रईस पिता मु. शरीफ

13

भूमिस्वामी

0.03.

0.09

78/2

14

मु.रईस पिता मु. शरीफ मु.शरीफ मु. इसलाम बल्द ताज मुहम्मद

0.25

0.25

81/1

भूमिस्वामी

15 लक्ष्मीनारायण , मदन पिता हल्के

0.1

0.1

81/2

भूमिस्वामी

अतुल कुमार पिता मुन्नालाल

16

0.44

0.44

भूमिस्वामी 82

17 श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेलाल

0.73

0.73

83

भूमिस्वामी

अमृतलाल शेरसिंह दीनदयाल बाबू

0.2

85

0.2

0.07

79/1

0.10

18 राजाभैया पिता नत्थूसिंह शिवरानी बेबा नत्थूसिंह

भूमिस्वामी

84

1:62

1.62

19

तुलसीराम , श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेभाई

0.72

072

भूमिस्वामी 86

20

0.01

0:01

78/3

जितेन्द्र बा. महेश, राजकुमारी, मालती ना. बा.पिता प्रभू बलि जितेन्द्र पिता प्रभू

87

0.73 0.73

भूमिस्वामी

21 गंगाराम पिता प्रताप यादव

0.02

0,02

79/2

भूमिस्वामी

22 धनीराम पिता मोहनसींग घोषी

9.34

8.06

Total

22 किता

दिनांक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014-साल-शा, सोमाल, 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रक्रनयना विल्याव्यया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो जिबी सेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करते वाले किमि व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए आशिकृत किया है । अतः

दी गई उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखाकर वने अनिमल

शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभाश्रीस अधिकारीन यत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू - अर्जना शाखा जिला सार्थक करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- साल - शा, 2ए सोप्राल, जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रक्राशन किया गया

धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टरो का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संमाग क्रमांक साग समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानु‌सार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6550

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्तिं कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना मे संकाशन को तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने दे विक्रय आदि नहीं लेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60-(सात) दिनों भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्र. 20 अ-82-16-17-15172

सागर, दिनांक 30 नवम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

(1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण-

(2)

1.जिला

2. तहसील

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

सागर

सागर

परगासपुरा

3. ग्राम

:

4. पट.ह.नं.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद 2 द्वारका पिता हरप्रसाद

172

14.07 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार कुल रकवा हे.में

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हे.में)

स्वामित्व का प्रकार

7

6

5

4

3

1.55

1.55

104/1

भूमिस्वामी

0.40

0.40

104/2

भूमिस्वामी

0.60

0.60

भूमिस्वामी 106

3 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद 4 नीलेश ना.बा. पिता विष्णुप्रसाद पालक मां ममता गोलू ना.बा. बल्द व बली बालाप्रसाद दुर्गाप्रसाद पिता भगवानदास

5 लक्ष्मण प्रसाद सत्यम पिता विष्णुप्रसाद प्रीति दुर्गारानी पुत्री विष्णुप्रसाद

6 भगवानदास बल्द मोहनलाल

1.33

1.33

107/1

भूमिस्वामी

2.19

2.19

108

भूमिस्वामी

0.40

0.40

109/1

भूमिस्वामी 6551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.83

0.83

109/2

भूमिस्वामी

7 अमान पिता रामसींग प्रेमरानी बेबा कलू

0.80

0.80

109/3

भूमिस्वामी

9 गनेश, प्रकाश पिता हरिराम

2.28

2.28

110

भूमिस्वामी

10 बालाप्रसाद बल्द मोहनलाल

0.40

1.29

112/1

भूमिस्वामी

11 गुपालसींग पिता धीरजसींग

1.29

1.29

112/2

भूमिस्वामी

12 जुझारसींग पिता धीरजसिंह

0.40

1.29

112/5

भूमिस्वामी

13 विकाससिंह पिता कुवरसिंह

0.40

1.29

112/6

भूमिस्वामी

14 राजेश पिता मंगलसिंह

0.40

1.29

112/7

भूमिस्वामी

15 नीलेश पिता धनप्रसाद

0.40

1.30

112/8

भूमिस्वामी

16 नरेन्द्र पिता करतारसिंह

0.40

112/9 1.29

भूमिस्वामी

17 प्रीतमसिंह पिता चैनसींग

14.07

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 परं प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6552

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 48 अ-82-16-17-15177

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

: जमुनिया गौंड जलाशय योजना

(1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण-

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

बरखेरा महंत

3. ग्राम

150

4. पट.ह.नं.

:

1.02 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनूसूची-1::

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

भूमि का प्रकार स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा नं.

कुल रकवा हे.में

अर्जित रकवा (हे.में)

6

3

4

5

7 2

1

1

24.78 0.87

भूमिस्वामी 7/1

श्री देव जानकी रमणजी मंदिर बाके, ग्राम देह मुहाल मकार , बालकदास चेला

बल्देवदास पता सा. देह

0.15 2

2.03

भूमिस्वामी 7/2

सुनील कुमार वल्द कंछेदीलाल

26.81 1.02

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 51 अ-82-16-17-15175

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत् सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

भूमि का विवरण-

(1) (2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

सलैया घूघर

149

4. पट.ह.नं.

:

1.01 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6554

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम स. क्र.

2

1

1 रामगोपाल, संतोष, देवकाबाई, पूनाबाई, लीलावती, कमला पिता गिरधारी

2 सीताराम पिता दयाराम , गुलाबबाई , शांतिबाई , राजबाई, रूपाबाई तुलसाबाई पिता दयाराम 3 मनीराम , भगवानसींग पिता शिवलाल, सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई, शांतिबाई, राजबाई, रूपाबाई , तुलसाबाई पुत्री दयाराम, रामगोपाल संतोष, देवकाबाई पूनाबाई लीलावती कमला पुत्री गिरधारी

4 मुन्नालाल, राधेश्याम, शिवराज , संतोष पिता हरीप्रसाद, नर्वदा, गुड्डीबाई , ममता, सुशीला पुत्री हरीप्रसाद, सुहागरानी वेवा हरीप्रसाद 5 लेखन ना. वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू, 6 बेनीराम पिता भावसींग , मोतीलाल पिता भावसींग |

लेखन ना.वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू, 7

8 काशीराम , मोतीलाल, पिता कालूराम , भागचंद पिता रामेश्वर

पूरन पिता लक्ष्मन

10 अयोध्या पिता लक्ष्मन

।। मुन्नालाल पिता बाबूलाल

12 हरलाल पिता हरीसींग

13 हरलाल पिता हरीसींग

रामप्रसाद पिता भगवानदास

14

15 बालकिशन पिता पूरन

16 अरविंन्दकुमार पिता त्रिलोचननाथ , अमरीष, अंजनी पिता त्रिभुवननाथ

17 भगवानसींग वल्द शिवदयाल

18 भगवानसींग वल्द शिवदयाल

लखनसींग पिता भावसींग मनीराम पिता शिवदयाल

सुमतरानी पति कुदनसींग

19 रामगोपाल पिता गिरधारी

20 वेनीराम पिता भावनसींग, मोतीलाल पिता भावसींग

21 मनीराम पिता शिवदयाल

22 भगवानसींग वल्द शिवदयाल

महायोग

::अनुसूची-1::

खसरा नं.

कुल रकवा हे . में

भूमि का प्रकार स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हे.में)

6

7

5

3

4

2/1

0.12 0.07

भूमिस्वामी

0.12

2/2

भूमिस्वामी

2/3

0.24

भूमिस्वामी

4/1

0.18

3.07

भूमिस्वामी

0.01

0.11

82/1

भूमिस्वामी

0.62

82/2

भूमिस्वामी

0.06 0.01

86

भूमिस्वामी

0.80 0.08

88

भूमिस्वामी

0.07

0.78

101/1

भूमिस्वामी

0.48

101/2

भूमिस्वामी

0.03

1.09

भूमिस्वामी 99

0.05

0.67

100

भूमिस्वामी

0.01-

0.08

126/2

भूमिस्वामी

0.01

0.41

126/1

भूमिस्वामी

0.10

0.62

125

भूमिस्वामी

0.06

2.12

139

भूमिस्वामी

0.04

0.37

138/1

भूमिस्वामी

0.04

0.69

141/2

भूमिस्वामी

0.01

141/3

0.11

141/4

0.21

141/5

0.07

0.40

143/1

भूमिस्वामी

0.15

0.79

144/1

भूमिस्वामी

0.03

0.44

145/1

भूमिस्वामी

0.43

145/2

भूमिस्वामी

1.01

14.84

22किता 6555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अन‌न्विभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6556

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 21 अ-82-16-17-15178

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

: जमुनिया गौंड जलाशय योजना

परियोजना का नाम

(1 )

(2) भूमि का विवरण-

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसीलं

:

3. ग्राम

जमुनिया गौंड

150

4. पट.ह.नं.

:

12.28 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनूसूची-1::

स.क्र.

भूमि का प्रकार भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा नं.

कुल रकवा हे.में

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हे.में)

7

4

6

5

3

2

1

1.77

227/1 1.77

भूमिस्वामी

1 इमरत पिता बलू

0.10

227/2 0.90

2

भूमिस्वामी

कालूराम पिता बाबूलाल

0.18

0.18

229/1

3

भूमिस्वामी

बूठा पिता पंचे

1.00

1.00

229/2

भूमिस्वामी

4 बृजरानी पत्नि बूठे

0.97

0.97

अबधरानी पति देवकरन

भूमिस्वामी 230

5

1.07

1.07

231

6

भूमिस्वामी

नत्था पिता दलपा

0.42

0.42

232/1

भूमिस्वामी

7 गुबंदी पिता चौदा

0.40

232/2 0.40

भूमिस्वामी

राकेश पिता रामेश्वर

8

0.98

0.98

9

233

भूमिस्वामी

देवकरन पिता बलुवा

1.20

1.04

234

10

भूमिस्वामी

प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन

0.1

0.38

235/1

भूमिस्वामी

रामचरण पिता चोखेलाल

11

0.40

0.40

235/2

भूमिस्वामी

12 सुरेन्द्र ना.वा. पिता मिट्ठू

0.40

0.40

235/3

भूमिस्वामी

काशीराम पिता नारायण

13

2.21

2.66

236

भूमिस्वामी

14 लाड़ली वेवा खिलान

0.13

2.04

भूमिस्वामी 237

15 लाड़ली वेवा खिलान

0.48

1.01

भूमिस्वामी 240

उमेश पिता नंदराम

16

0.01

223

0.01

भूमिस्वामी

17 प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन 6557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.28

0.65

241/3

भूमिस्वामी

लच्छू पिता नन्हा

18

0.27

0.93

19

भूमिस्वामी 239/2

प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद

0.05

0.83

20

238/1

भूमिस्वामी

अजय कुमार, ना.वा. पिता व वली ऋषि कुमार पिता बाबूलाल

0.02

0.40

21

238/2

कमलरानी पति देवीप्रसाद

भूमिस्वामी

18.60 12.28

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 45 अ-82-16-17-15185

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड , बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

परियोजना का नाम

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

(1) (2) भूमि का विवरण-

सागर

1. जिला

2. तहसील

सागर

चकेरी

3. ग्राम

:

149

4. पट.ह.नं.

:

1.86 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची-1::

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

खसरा नं.

कुल रकवा हे . में

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जित रकवा (हे.में) 1

2

3

4

6

5

7 1

0.05 अनीता पत्नि संतोष सिंह

0.74

भूमिस्वामी 5

2

भूमिस्वामी 4/2

0.40

0.09 रोहन वल्द कमोद प्रीतम पिता बारेलाल सा. देह

3

भूमिस्वामी

4/1

0.50 मंदिर श्रीदेव जानकी रमणजी, बांके ग्राम- वरखेरा महेत, मु. बालकदास चेला, वल्देव प्रसाद प्रबंधक, श्रीमान कलेक्टर, भूमि स्वामी

17.92

4 धनप्रसाद पिता काशीराम

0.81

33/1

भूमिस्वामी

5 गायत्री पत्नि दीपक

0.80

33/2

0.10

भूमिस्वामी

6

0.80

33/3

भूमिस्वामी

अंकुर पिता रमेश कु. तिवारी

7 रमाकांत पिता अंबिका प्रसाद सा. सागर

0.03

0.54

भूमिस्वामी 68

0.35

0.07

भूमिस्वामी 70

8 रामकली पत्नि कोमल

184

0.28

0.02

भूमिस्वामी

0.40

0.03

139

भूमिस्वामी

9 कोमल पिता लटोरी

0.38

0.04

185

भूमिस्वामी

10

भूमिस्वामी

186 0.38

0.05 संजय वा. गुड्डू उर्फ रोहत ना.वा. पुत्री नारायण, वर्षा वा. अंकिता, रोशनी ना.वा पुत्रिया नारायण वलि हररािम पिता लटोरी, नीरजबाई 6559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

वेवा नारायण

भूमिस्वामी 180

1.06

0.01

छतारे परषोत्तम पिता शंकर, श्यामबाई, वारीबाई, रामप्यारी , पुत्री शंकर

12

0.03 0.005

भूमिस्वामी 150/2

भानूप्रकाश पिता काशीराम

13

भूमिस्वामी 150/1

0.04

0.01

दामोदर, आशाराम, नंदराम , हरलाल , पिता छुटई

भूमिस्वामी

14

0.06

149/1

0.03

नन्हीबाई वेवा बंल्दबान, शांतिबाई, मथुराबाई, तीरतबाई पुत्री बल्दबान

15

भूमिस्वामी

152

0.19

0.01

राजाराम, गोरलाल , बारेलाल , शिवप्रसाद, गौरीशंकर , अशोक पिता जगन्नाथ, रामप्यारी नर्वदाबाई, रामकुमारी पुत्री जगन्नाथ , धनबाई वेवा जगन्नाथ, योगेन्द्र कुमार, जनार्दन प्रसाद पिता हरीमोहन श्रीबाई वेवा हरीमोहन

16

0.73

0.17

107/2

भूमिस्वामी

सकुन, इंदू पुत्री शिवप्रसाद

0.69

0.20

17 नंदकिशोर पिता काशीराम

भूमिस्वामी 108

18.

0.13

नारायण पिता गनपत

0.02

123

भूमिस्वामी

0.24

0.06

128/1

भूमिस्वामी

0.24

0.02

भूमिस्वामी 131/2

0.07

19 राकेश पिता भगवानदास , मिहिलाल देवीसिंह, रामू, ना.वा. पिता भगवानदास , पालक बड़ेभाई, राकेश लीलाबाई जोजे भगवानदास

0.01

132/2

भूमिस्वामी

20

0.09

0.05

130/2

भूमिस्वामी

पुन्नी पिता मुल्ली

21

0.19

0.04

धरमदास पिता देवीप्रसाद

130/1

भूमिस्वामी

0.20

132/1

भूमिस्वामी

0.06

0.15

132/3

भूमिस्वामी

0.23

0.01

22 गोरेलाल पिता गनेश

134/3

भूमिस्वामी

23

0.03

0.21

राजाराम पिता प्रेमनारायण

133/1

भूमिस्वामी

0.21

0.04

133/2

भूमिस्वामी

24 मलखान पिता रामसींग

0.12

0.01

142/1

भूमिस्वामी

137

0.43

0.09

भूमिस्वामी

24

महायोग

29.11 1.86

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों , कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त 6560

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्बेसन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 49 अ-82-16-17-15186

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

: जमुनिया गौंड जलाशय योजना

परियोजना का नाम

(1 )

भूमि का विवरण-

(2)

सागर

:

1. जिला

सागर

2. तहसील

घूघर

3. ग्राम

148

:

4. पट.ह.नं.

5.635 हेक्टे.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6561

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

::अनूसूची-1::

कुल रकवा हे.में

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

अर्जित रकवा (हे .में)

स्वामित्व का प्रकार

7

3

6

5

4

2

1

1.44 0.10

727

भूमिस्वामी

0.06

2.54

628

0.50

15.57

330

1 नारायण शंकर शुक्ला ट्रस्ट, सागर प्रबंधक कलेक्टर सागर, पता सा. देह भूमि स्वामी, मीनाक्षी सिंह, पति अनिल सिंह, अध्यक्ष, कृष्णकांत, पिता गोविन्द्र प्रसाद सचिव, कुन्दनसिंह पिता नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, रामायण , पिता गोविन्द्र प्रसाद, श्रीराम पिता राजाराम, गौतम पिता गौरीशंकर सदस्य निवास ग्राम-भूमि स्वामी

0.04

0.26

328/3

भूमिस्वामी

2 देवीसीग पिता हीरालाल

0.04

0.26

328/1

भूमिस्वामी

3 कमलेश पिता हीरालाल

0.02

0.14

328/2

भूमिस्वामी

4 अनंदी पिता रामभरोशी

0.12

1.45

24

भूमिस्वामी

5 मन्शाराम पिता रामभरोषे, शिवप्रसाद पिता कमल

0.45

4.81

23

भूमिस्वामी

6 राजेश कुमार पिता दुर्गाप्रसाद

0.05

7.28

भूमिस्वामी 22

7 गोविन्द प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद

0.01

3.88

21

भूमिस्वामी

8 चन्द्रिका पुत्री राजबाबू

0.20

2.70

50

भूमिस्वामी

9 रेखा पत्नि राजबाबू

0.05

0.60

48/4

भूमिस्वामी

10 अजय कंडया पिता केलाश कंडया

0.01

0.35

अथ भूमिस्वामी 52

11 नदलाल पिता हल्क

भूमिस्वामी

0.06 12

0.36

53

शेव कुमार डोमन पिता रामचंद, हल्की बेवा रामचंद

0.04

0.68

भूमिस्वामी 54

13 भैयालाल पिता भावसींग

0.05

0.45

भूमिस्वामी 55

14 गफलू पिता भगोनी

0.16

3.85

भूमिस्वामी 79

15 अरूण कुमार पिता बालमुकुन्द

0.15

1.91

320

भूमिस्वामी

16 सौरभ पिता राजेन्द्र

0.22

4.39

319

भूमिस्वामी

17 रागिनी पत्नि राजेन्द्रकुमार

0.11

6.92

533

भूमिस्वामी

18 राजेन्द्र कुमार वल्द दुर्गाप्रसाद

0.10

7.40

530

भूमिस्वामी

19 राजबाबू पिता बालमुकुन्द दुबे

0.15

5.60

526/1

भूमिस्वामी

20 सुषमा पत्नि गोविन्द

0.12

0.82

522

भूमिस्वामी

21 रविप्रसाद पिता परमानंद

0.06

1.45

523

22 महेन्द्र वल्द रविप्रसाद

भूमिस्वामी

0.11

0.01

741/2

भूमिस्वामी

23 रामसींग पिता खिलान

भूमिस्वामी

0.06

0.61

741/1

24 शंकर, खूबसींग, गजाधर, रामसींग, पिता खिलान, बिन्नीबाई, मुलाबाई, संतोषबाई, पुत्री खिलान, राजरानी बेवा खिलान

0.07

0.68

743

भूमिस्वामी

25 शिवचरन पिता घन्सू

0.01

0.53

744

भूमिस्वामी

26 गिरधारी पिता पूरन

भूमिस्वामी

0.94

733/1

0.15 27 जसवंत सिंह, सतीशसिंह अरूणसिंह पिता नारायण सिंह, जयंती पुत्री नारायण सिंह, लीलाबाई वेवा नारायण सिंह 6562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भूमिस्वामी

28

0.94

733/2

राजकुमार , उदय, अशोक विक्रमसिंह पिता जीवनसिंह

भूमिस्वामी

29

0.15

1.90

651

श्रीदेव जानकीरमण मंदिर बाके देह लक्षमण दास चेला महंत बिहारी, प्रबंधक कलेक्टर महोदय , सागर

0.08

0.89

660

भूमिस्वामी

30 गनेश पिता तुलसी सा.देह

0.02

0.20

भूमिस्वामी 658

उदयसिंह पिता जीवनसिंह

31

0.10

0.48

मोहनलाल पिता भागीरथ

659

32

भूमिस्वामी

0.05

0.18

671

भूमिस्वामी

33 सीताराम पत्नि महेन्द्र सिंह

0.07

0.38

672

रूपरानी पत्नि छोलेलाल

भूमिस्वामी

34

0.09

0.55

627

35 निर्मल लीलाधर पिता मोहन

भूमिस्वामी

0.14

2.60

225

देवेन्द्र पिता चैनसंह

भूमिस्वामी

36

0.05

2.02

224

भूमिस्वामी

37 लखनसिंह पिता चैनसिंह

0.24

3.60

223

38 महेन्द्र सिंह वल्द चैनसिंह

भूमिस्वामी

0.16

0.73

216/2

भूमिस्वामी

रूकमेश पिता हनुमत सिंह

39

0.76

0.04 रामकली जोजे रेवाराम

364

40

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.03

365/2 0.53

41

बलराम, गोरेलाल , अमरसींग , करनसींग , डेलन पिता हरप्रसाद सा. चकेरी

0.04

0.80

366

भूमिस्वामी

42 कुदऊ पिता चेतु

0.04

0.21

हीरालाल पिता ब्रजलाल

363/4

43

भूमिस्वामी

0.80

0.005 44

368

भूमिस्वामी

भुजबल पिता महोपी

0.005

0.40

376/3

भूमिस्वामी

2.60 0.08

380/2

भूमिस्वामी

अनूप कुमार पिता राजबाबू

45

0.06

0.57

376/1

भूमिस्वामी

मुन्ना पिता हरीराम, मुंशीलाल पिता हरिशंकर

46

1.00

378/1

भूमिस्वामी

47 रतन पिता लटोरी

0.13

0.59

378/2

भूमिस्वामी

0.04

0.49

379

श्रीराम पिता भावसींग

48

भूमिस्वामी

0.02

0.80

398

भूमिस्वामी

0.15

397/1

भूमिस्वामी

49 अमरसींग पिता हरप्रसाद

0.05

0.17

397/2

भूमिस्वामी

50 डेलन पिता हरप्रसाद

0.42

397/3

51 गोरेलाल पिता हरप्रसाद

भूमिस्वामी

0.07

1.44

395

भूमिस्वामी

मन्नूलाल उर्फ गफलू वल्द श्यामलाल

भूमिस्वामी

52 53

0.06

393

1.29

तोडरसींग पिता जवाहरसींग , किशोरीसींग पिता गजराज, जगरानी बेवा गजराज

0.62

54 लखन पिता हरीराम

392/1

भूमिस्वामी

0.06

0.63

392/2

भूमिस्वामी

55 वीरसींग पिता हरीराम

भूमिस्वामी

56

0.07

3.17

391

गौरीशंकर, भगवानदास पिता कन्हैयालाल, मुन्नी पुत्री कन्हैयालाल

0.05

0.53

390/1

भूमिस्वामी

57 ऊषारानी पत्नि गोविन्दी

0.26

389/1

भूमिस्वामी

सिब्बू पिता अर्जुन

58 |

0.25

389/2

भूमिस्वामी

दौलत पिता अर्जुन

59

0.10

0.25

389/3

भूमिस्वामी

उदल उर्फ नारायण पिता अर्जुन

60

0.30

389/4

भूमिस्वामी

61 हल्काई पिता अर्जुन

0.36 0.010

388

दशरथ पिता चिन्हा

भूमिस्वामी

62

0.63 0.005

451

भूमिस्वामी 6563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.45 0.09 63

भूमिस्वामी 450

पूरन पिता झब्बू

0.01

0.71

454/2

भूमिस्वामी

फूलसींग पिता पंचे

64

0.24

5.47

452/1

भूमिस्वामी

आभा पति अरूण कुमार

65

0.01

0.32

भूमिस्वामी 453

66 प्रकाश वल्द कुदउ

119.42 5.63

66

महायोगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. - एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6564

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 22 अ-82-16-17-15190

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

(1 )

(2) भूमि का विवरण-

सागर

:

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

बड़ेरा

3. ग्राम

172 4. पट.ह.नं.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

3

2

1

राधे पिता कमोद

1

निरभे पिता कमोद

2

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

2.40 हेक्टे.

::अनूसूची-1::

भूमि का प्रकार खसरा नं.

कुल रकवा हे. में

अर्जित रकवा (हे. में)

7

6

4

5

0.50

1.54

2/1

भूमिस्वामी

0.30

0.85

भूमिस्वामी 2/2

3 हल्लू बल्द कमोद

0.50

3/1 1.77

भूमिस्वामी

0.20

0.62

भूमिस्वामी 3/2

4 निरभे पिता कमोद

जालम बल्द नंदा

5

6 इमरत, अशोक, सुरेश पिता धन्नू 7

निरपत पिता रामा शिवरानी बेबा रामा

गजराज बल्द काशीराम

8

योगः-

0.25

1.05

4/1

भूमिस्वामी

0.25

1.2

4/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.30

0.6

5/1

0.10

0.4

5/2

भूमिस्वामी

2.40

8.03 6565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

A राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन *कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6566

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

सागर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017 क्र. 47 अ-82-16-17-15235

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड , बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर , चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

: जमुनिया गौंड जलाशय योजना

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण-

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

:

जमुनिया गौंड़

3. ग्राम

:

150

4. पट.ह.नं.

:

3.20 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनूसूची-1::

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

भूमि का प्रकार

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

कुल रकवा हे. में

अर्जित रकवा (हे.में)

7

6

5

4

3

2

1

0.18

2.96

341

1

भूमिस्वामी

। सुनील कुमार पिता कन्छेदी

0.06

0.13

342/1

2

भूमिस्वामी

सुमनलता पुत्री कन्छेदी

0.60

329/1

3

भूमिस्वामी

हरिराम पिता मूलचंद

0.21

329/2

भूमिस्वामी

0.09

सुमनलता पुत्री कन्छेदी

329/3 0.15

भूमिस्वामी

0.28

329/4

भूमिस्वामी

0.13

0.42

328/2

4

भूमिस्वामी

हरीराम पिता मूलचंद

0.04

0.36

328/3

5

भूमिस्वामी

भुजबल पिता कंछेदी

0.04

0.36

328/4

6

भूमिस्वामी

हनुमत पिता कंछेदी

0.04

0.36

328/5

7

भूमिस्वामी

शेवप्रसाद पिता कंछेदी

0.05

0.12

328/1

8

भूमिस्वामी

भुजबल, हुनमत , शेवप्रसाद, पिता कंछेदी

0.21

1.20

327/3

9

भूमिस्वामी

मयूरिका पत्नि यादवेन्द्र

0.22

1.31

327/2

10

भूमिस्वामी

प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद

326/3

0.03

0.24

11

भूमिस्वामी

मनीराम पिता भैयाराम

326/4

0.10

0.62

भूमिस्वामी

0.11

0.30

325/1

12

भूमिस्वामी

गीता वेवा दुर्गाप्रसाद

0.87

0.04

318

भूमिस्वामी

3.42

0.03

320/1

भूमिस्वामी 6567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.10

0.62

325/4

भूमिस्वामी

ऋषि ना.वा. बल्द बबली, प्रदीप

१३

0.01

0.62

325/3

भूमिस्वामी

14 अनिल पिता दुर्गाप्रसाद

0.13

324 1.59

भूमिस्वामी

15 शालकराम पिता खिलान

16

भूमिस्वामी

0.14

0.78

323

आकाश, चंद्रभान ना.वा. पिता दयाराम वली व.खुद मॉ कृष्णरानी बेवा दयाराम

17

भूमिस्वामी

0.36

2.86

320/2

वरूण प्रताप ना.वा. यादवेन्द्र पाखी वा. चित्रांगदा नावा. पुत्री यादवेन्द्र पालक व खुद मां मयूरिका बेवा यादवेन्द्र

0.07

0.29

317

भूमिस्वामी

18 द्रोपती पति जगन्नाथ

भूमिस्वामी

19

0.04

0.34

257

रमेश , चिंतामन, कुँवरसींग बल्ले, सुदामा, तुलसीराम, घनश्याम पिस. बाबूलाल, सब्बो, रामकली, नब्बों पुत्रियां बाबूलाल बाबूलाल पिता रामप्रसाद

20

भूमिस्वामी

0.010

0.04

267

द्वारकाप्रसाद पिता हरीशंकर, सुमतरानी वेवा हरीशंकर, टीकाराम, अमन ना.वा. पिता महेन्द्र व वली व . खुद मॉ सुनीता वेवा महेन्द्र, सुरेश , मुन्नी, बड़ी बिन्ना, पिता रूपसींग, सुनीता, अनिल , सुनीता, पिस. भगवानदास, राधारानी वेवा भगवानदास , हेमराज, कृष्णकुमार , बड़ीबिन्ना, सरोज पिता राजाराम बृजरानी

वेवा राजाराम

0.03

0.09

277

21

भूमिस्वामी

प्रेमसींग पिता धनसींग

0.05

0.03

281

22

भूमिस्वामी

मुन्ना पिता राजाराम

0.94 0.11

286

23

भूमिस्वामी

कुंवरसींग पिता धनसींग

0.08

1.51

288

भूमिस्वामी

24 मंदिर श्री देवमहावीर जी, मुह. अनिल पिता दुर्गाप्रसाद, प्रबंधक

0.01

0.62

322/2

25

भूमिस्वामी

माखनलाल पिता मनीराम

0.03

1.10

340/1

भूमिस्वामी

26 बुद्दे पिता पंचे

0.07

0.29

266

27

भूमिस्वामी

0.01

0.06

263/1

भूमिस्वामी

0.13

0.01

भूमिस्वामी 264

0.01

0.01

भूमिस्वामी 268

बलराम सेवक , दिनेश , भूरे पिता दलीप, हरीबाई , बड़ीबाई पुत्र दिलीप, सुमतरानी वेवा दलीप, वीरसींग , वा. भूपेन्द्र ना.वा. पिता जगदीश , माया वा. क्रांति ना.वा. पुत्री जगदीश बगै .

0.01

0.02

169

28

भूमिस्वामी

मुलाबाई बेवा बबुआ

0.01

0.04

280

29

भूमिस्वामी

ताराबाई वेवा राजाराम

0.20

316/1

भूमिस्वामी

30 देवका, माया पुत्री जगन्नाथ, द्रोपती वेवा जगन्नाथ

0.11

0.56

316/2

भूमिस्वामी

0.55

316/3

भूमिस्वामी

बद्री उर्फ हेमराज पिता जगन्नाथ कलू उर्फ महेन्द्र पिता जगन्नाथ

0.41

253/1

31

भूमिस्वामी

0.01

253/2 0.40

भूमिस्वामी

नीरज पिता निरपत, शारदाबाई , वेवा निरपत भगवानदास पिता प्यारेलाल, गनेशराम पिता जालम

0.21

276/1

32

भूमिस्वामी

बल्देव पिता राजाराम

0.03

276/2 0.21

भूमिस्वामी

शिवराज पिता राजाराम

276/3 0.22

भूमिस्वाभी

विजयसींग पिता धनसींग

283/1 0.48

33

भूमिस्वामी

मंगलसींग पिता कन्हैयालाल

0.14

0.96

283/2

भूमिस्वामी

मुन्ना, शिवराज बल्देव पिता राजाराम

0.40

284/1

34

भूमिस्वामी

0.10

0.39

284/2

भूमिस्वामी

राजकुमार पिता कन्हैयालाल मंगलसींग पिता कन्हैयालाल [भाग 1 6568

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.28

285/1

भूमिस्वामी

चंद्ररानी वेवा दुर्गाप्रसद

A 35

285/2 0.48

0.10

भूमिस्वामी

राजकुमार पिता कन्हैयालाल

285/3 1.00

भूमिस्वामी

मंगलसींग पिता कन्हैयालाल

0.07

258

0.09

भूमिस्वामी

36 प्रेमसींग पिता अमरसींग

3.20

32.62

36किता

योग-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमिः अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 46 अ-82-16-17-15237

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड , बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

: जमुनिया गौंड जलाशय योजना

परियोजना का नाम

(1 )

भूमि का विवरण-

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

पिपरिया घूघर

150

4. पट.ह.नं.

: 1.50 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनूसूची-1::

भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम

खसरा नं.

स्वामित्व

का प्रकार

स. क्र.

भूमि का प्रकार

कुल रकवा है . में

अर्जित रकवा (हे.में)

3

6

7

5

4

2

1

0.040

0.350

1

भूमिस्वामी 92

जगदीश पिता बलराम

0.020

0.100

103/1

भूमिस्वामी

2 अजय कुमार पिता बलराम

0.040

0.300

103/3

भूमिस्वामी

0.030

0.100

93/2

भूमिस्वामी

0.110

1.340

3

भूमिस्वामी 109

द्वारका पिता हरप्रसाद

4

भूमिस्वामी

सुंदर, बाबूलाल, गिरजाशंकर पिता भगवानदीन, रामनारायण पिता रामप्रसाद, भूमि

0.030

1.00

157

स्वामी बाबूलाल, जमनाप्रसाद पिता देवकीनंदन, मनक्याई वारी वेवा देवकीनंदन

5

भूमिस्वामी

0.120

0.840

159

विपिन ना.वा. वल्द व वली माधव तरूण ना. वा. वल्द व वली रामबाबू

0.020

0.160

6

भूमिस्वामी 158

0.080

0.760

पुरषोत्तम पिता सुंदरलाल, रामबाबू पिता रामनाथ

भूमिस्वामी 160

0.03

0.11

172/1

भूमिस्वामी

0.070

0.560

154

7

भूमिस्वामी

0.71

0.07

153

नेतराम पिता रामकिशन, महेन्द्र जुगलकिशोर, पिता रामकिसन

भूमिस्वामी

0.07

0.50

148/1

भूमिस्वामी

0.02

0.12

148/2

भूमिस्वामी [ भाग 1 6570

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

8

0.240

0.020

भूमिस्वामी 172/2

सुदीक्षा पत्नि कुलदीप

9 गिरजानंदन पिता बलराम

171

0.05

भूमिस्वामी

0.38

10

भूमिस्वामी

167

0.32

0.05 चंदाबाई वेवा तुलसीराम कुसुम सुनीता पुत्री तुलसीराम

11

192/1

0.68

0.05

भूमिस्वामी

जुगलकिशोर , महेन्द्र कुमार पिता रामकृष्ण

12

0.03

192/2

0.40

भूमिस्वामी

रामबाबू पिता रेवाराम

13 महेन्द्र पिता रामकिसन

166/2

0.18

0.05

भूमिस्वामी

14

भूमिस्वामी

108/1

2.30

आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद , कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद , मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद

0.16 रामगोपाल पिता रामनारयण

0.76

108/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

108/3

0.50

अशोक, मुकेश पिता गयाप्रसाद, प्रभाबाई वेवा गयाप्रसाद

भूमिस्वामी

0.44

106/1

15 अर्पित ना.वा. वर्षा विन्द्रश्वरी ना.वा. पिता विनोद पालक आजी, शीलरानी वेवा हरीशंकर, अर्चना वेवा हरीशंकर

0.07

भूमिस्वामी

106/2 0.10

आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद , कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद , मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद

रेवाराम पिता रामनारायण

106/3

0.04

भूमिस्वामी

16

161/1

0.53

भूमिस्वामी

रामाधार पिता बाबूलाल

0.09

161/2

0.60

भूमिस्वामी

कमलेश पिता बाबूलाल

17 गिरजानंदन पिता बलराम

170/1 0.240

भूमिस्वामी

170/2

अशोक पिता बलराम

0.400

भूमिस्वामी

0.12 अरूण पिता बलराम

170/3 0.400

भूमिस्वामी

170/4 0.120

बलराम पिता भैयालाल

भूमिस्वामी

170/5

ब्रजकिशोर पिता बलराम

0.680

भूमिस्वामी

0.560

18 अशोक पिता बलराम

169/1

भूमिस्वामी

अरूण पिता बलराम

169/2

0.240

भूमिस्वामी

0.06

169/3 0.310

बलराम पिता भैयालाल

भूमिस्वामी

0.080

जगदीश पिता बलराम

169/4

भूमिस्वामी

महायोग

18किता 17.45 1.50 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

७. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासनसिन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 क्र. 31 अ-82-16-17-15250

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वाणत भूमि का. के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम रंगोली में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(1) :

(2) भूमि का विवरण

सागर

1.जिला

सागर

2. तहसील

रंगोली

3. ग्राम

104

4. पट.ह.नं.-

4.440 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6572

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम स. क्र.

2

1

1 गोविन्द सिंह , मनोहर, रूपसहि पिता विजय सिंह, सूरजबाई संतोष सींग , ब्रजमोहन, ब्रजभूषण, सरोज पिता संतोष सींग साकिन बामोरा वेवा विजयसिंह साकिन देह , राजेन्द्र सिंह पिता दुरंग सिंह साकिन गंभीरिया, नरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उत्तम सिंह, अशोक सिंह पिता महेन्द्र सिह साकिन बामोरा, हरीबाई वेवा

2 राजेन्द्र वल्द दुरगसिंह साकिन गंभीरिया 3 अशोक कुमार , चन्द्रभान नाबालिग पिता पालक रामकेश साकिन देह

4 कृष्णकुमार, मोहनसिंह पिता धनीराम, कुसमरानी पत्नि धनीराम साकिन देह

शीलरानी पति गंधर्व सिंह साकनि देह 5

भैयालाल वल्द कडोरी साकिन देह 6

7 श्रीबाई वेवा काशीराम , मुकेश पिता काशीराम साकनि देह

8 भबूदे वल्द पिट्टू साकिन देह

9 कन्छेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन गिरवर 10 चन्द्रभान पिता जमना साकिन गिरवर 11 कंछेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन देह 12 गजराज वल्द झल्ले साकिन देह 13 फेरनलाल , गजराज पिता भल्ले साकिन देह 14 धनीराम, खानजू वल्द भैयालाल साकिन देह 15 प्रहलाद पिता लक्ष्मन साकिन देह 16 राधाबाई वेवा सुखदीन, बालकिशन, नारान पिता सुखदीन साकिन देह

17 नन्हेसींग पिता कुदू साकिन देह 18 नाथूराम पिता कुदू साकिन देह 19 जनकदुलारी जोजे शंकर साकिन देह 20 परताप वल्द पूरन साकिन देह

21 बैजनाथ वल्द पूरनसींग साकिन देह 22 वीरन सिंह पिता मिट्टू साकिन देह

::अनुसूची-1 ::

भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

6

5

4

3

0.090

0.820

480

भूमिस्वामी

0.190

1.790

481

भूमिस्वामी

0.150

0.950

849

भूमिस्वामी

0.350

2.900

850

भूमिस्वामी

0.130

0.760

862

भूमिस्वामी

0.160

0.460

483

भूमिस्वामी

0.020

0.360

485

भूमिस्वामी

0.190

0.96

492

भूमिस्वामी

0.050

0.960

493

भूमिस्वामी

0.010

0.020

497

भूमिस्वामी

0:130

0.840

821

भूमिस्वामी

0.030

0.620

822

भूमिस्वामी

0.080

0.590

498

भूमिस्वामी

0.080

0.800

832/3

भूमिस्वामी

0.080

0.280

499

भूमिस्वामी

0.030

0.420

795

भूमिस्वामी

0.110

0.480

797

भूमिस्वामी

0.130

0.920

800

भूमिस्वामी

0.090

0.92

813

भूमिस्वामी

0.010

0.570

814

भूमिस्वामी

0.090

0.410

भूमिस्वामी 815

0.080

0.510

817/1

0.160

0.850

816

भूमिस्वामी

0.020

0.550

817/2

भूमिस्वामी

817/3

0.120

0.840

भूमिस्वामी 820

0.030

0.530

831

भूमिस्वामी

0.140

1.270

832/2

भूमिस्वामी

0.010

0.010

834/3

भूमिस्वामी

0.060

0.200

1033/2

भूमिस्वामी

0.160

1.300

834/1

भूमिस्वामी

0.100

0.93

भूमिस्वामी 856

0.070

0.310

834/2

भूमिस्वामी

0.010

0.200

1033/1

भूमिस्वामी

0.020

0.880

855

भूमिस्वामी

0.120 859

0.320

भूमिस्वामी

0.110

0.410

860

भूमिस्वामी

0.010

0.270

863

भूमिस्वामी 6573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.040

0.280

865

23

भूमिस्वामी

श्री देव जानकी रमण मंदिर हाजा मुह. पंचम, मुन्नालाल वल्द नंदलाल , सिल्ली वल्द धनसींग, पूरन वल्द रज्जू, छुट्टी वल्द मुलु, चिन्तू वल्द पहारी , गजाधर वल्द दामोदर साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर

0.120

0.990

972

24

भूमिस्वामी

श्री देव महावीर स्वामी मंदिर बाके देह गलहलटोरिया मुह. पंच अमोलसींग , जगन्नाथ, शंकरलाल , प्रबंधक कलेक्टर सागर

0.120

0.340

973

भूमिस्वामी

25 भागबाई उर्फ पगलू पति कुदऊ साकिन देह

0.040

1.200

1008

भूमिस्वामी

26 बृजरानी वेवा छुट्टी उर्फ छोटेलाल , दुरगसींग, फेरनसींग , रामकिशन, भूपत, मुन्ना, सुरेश पिता छु‌ट्टी उर्फ छोटेलाल , मीना, गोमती, गोकलबाई पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल साकिन देह

0.090

0.740

1009

भूमिस्वामी

व्योम वल्द एम.एल. चौदहा, भगत सिंह वार्ड गढ़ाकोटा

27

1010/1

0.050

0.050

भूमिस्वामी 1010/1

28 प्रयागबाई पति भगवानदास साकिन देह

0.020

0.530

भूमिस्वामी 1020/1

29 गोराबाई पत्नि मलखान साकिन देह

0.080

0.350

1027

भूमिस्वामी

30 मनोज नाबालिग पिता श्यामलाल आजा रामचरन पिता मल्थू साकिन देह

0.040

0.290

1028

भूमिस्वामी

31 कुसुमरानी पति गोपाल साकिन देह

M

0.060

0.300

1029

भूमिस्वामी

32

0.670

0.110

1032

गुंचा वल्द झल्ला साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

33

0.150

0.820

भूमिस्वामी 1036

बबलू पिता लाल सिंह साकिन देह

0.360

34

0.070

भूमिस्वामी 1038

बहादुरसींग पिता लालसींग साकिन देह

0.030

1048 0.220

35 रामकेश, कामला पिता नन्नेभाई साकिन देह

भूमिस्वामी

4.44

33.35

योगः-

52

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व ) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात. क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 33 अ- 82-16-17-15252

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बोदापिपरिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: - परियोजना का नाम

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

(1) (2) भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

बोदापिपरिया

3. ग्राम

110

4. पट.ह.नं.-

0.200 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे . में)

7

4

3

2

1

0.200

1.830

9

1

भूमिस्वामी

0.200

1.830

कल्यान सिंह, मिरजू, बखतसिंह पिता पन्नालाल , शिब्बू सिंह पिता रामदयाल , अवधरानी वेवा रामदयाल साकिन देह योगः-

01 किता

दिनाँक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 6575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन मैत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 32 अ- 82-16-17-15254

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम दुधोनिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण

सागर

1.जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

दुधोनिया

111

4. पट.ह.नं.-

0.110 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स.

अभिलिखित भू- धारक का नाम

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

व पिता का नाम

क्र.

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे . में)

7

6

5

4

3

2

1

0.110

1.200

295

1

भूमिस्वामी

मूलचंद,पिता मन्नू साकिन देह

0.110

1.200

01

योगः-

किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी. भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला [भाग 1 6576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो . फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन मैत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 36 अ- 82-16-17-15256

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की. राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम भैसवाही में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे . भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

सागर

:

1.जिला

सागर

2. तहसील

भैसवाही

3. ग्राम

:

103

4. पट.ह.नं.-

2.900 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

:: अनुसूची-1 ::

क्रमांक खसरा

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे . में)

7

6

5

3

4

2

1

0.200

1.570

842

भूमिस्वामी

1 मानकलाल , रमेश, बाबूलाल , द्वारका , लखन, देवेन्द्र पिता कड़ोरी साकिन गिरवर

0.010

0.190

843

2

भूमिस्वामी

0.070

0.400

राजकुमार, सतेन्द्र, सुनील कुमार , सदीप कुमार पिता प्रेमचंद जैन साकिन भैंसवाही

846

भूमिस्वामी

0.140

0.560

844

3

भूमिस्वामी

चन्द्रानी वेवा रतनचंद , सुभाष, सुरेश, देवचंद , कमलकुमार, अजयचंद पिता रतनचंद, सुनीता, जयंती पुत्री रतनचंद, राजेन्द्र वल्द खूबचंद साकिन देह

0.090

0.650

847

भूमिस्वामी

4 नवीन कुमार वल्द प्रेमचंद, राहुल कुमार पिता राजकुमार

0.050

0.200

848/4

भूमिस्वामी

5 राजकुमार वल्द भूरे साकिन गिरवर

0.190

1.350

भूमिस्वामी 851/1

6 ठाकुरदास , धरमदास, टीकाराम पिता हल्कू

0.100

0.770

851/2

भूमिस्वामी

7 गन्नेश पिता रामकिशन साकिन देह

0.040

0.200

852

भूमिस्वामी

8 रामदास वल्द पन्ना, इन्द्रानी वेवा पन्ना साकिन गिरवर

0.010

1.140

853

9

भूमिस्वामी

शंकर, राजाराम, कुन्दन, बाबूलाल बालिग , राजेन्द्र नाबालिग पिता मुन्ना पालक व खुद मर्मी रानीबहू छबरानी विवा मुन्ना साकिनगिरवर

0.020

0.610

884

भूमिस्वामी

10 राजकुमार पिता प्रेमचंद साकिन देह

0.090

0.730

898

11

भूमिस्वामी

मानकलाल , रमेश , बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कड़ोरी साकिन गिरवर

0.200

1.530

900/1

12

भूमिस्वामी

अमान, सुदामा, रघुवीर, सिद्धगोपाल, पिता पंचमलाल, शीला, शारदा, रामवती , मीना, किरन पुत्री पंचमलाल, गोपालराव वल्द काशीराम साकिन ग्वालियर, राकेश , राजकुमार पिता गोवर्धन, आरती पुत्री गोवर्धन, सोनारानी वेवा गोवर्धन, मनोहर , केशवप्रसाद पिता पुन्नी, द्रोपतीबाई, कन्तोबाई पुत्री पुन्नी साकिन देह

0.030

0.760

900/2

भूमिस्वामी

13 मनोहर , केशव पिता पुन्नी, द्रोपती कंतो पुत्री पुन्नी, पुन्नी पिता कंछेदी साकिन देह

0.010

0.24

901

14

भूमिस्वामी

प्रकाशचंद, सुरेशकुमार पिता भागचंद , सुमतरानी वेवा भागचंद साकिन देह

0.040

0.600

1074/3

15

भूमिस्वामी

हरिदास वल्द मकुन्दी साकिन देह

0.180

2.250

1079

16

भूमिस्वामी

0.010

0.210

1080/2

गनेश , मोती , प्रहलाद, रामचंद पिता गफलू, शकुन, सरोज पिता गफलू, रामहरी , रामराज , विश्वनाथ, अतीश पिता भूमिस्वामी

0.020

1.410

1080/1

17

भूमिस्वामी

मुरलीधर, कृष्णा, रामदेवी, रूपा पुत्री मुरलीधर साकिन देह मुन्ना, विशाल, गुडडा पिता काशीराम , बड़ीबहू वेवा काशीराम

0.060

1.230

1100

18

भूमिस्वामी

साकिन देह शंकर उर्फ भैयाराम , राजाराम पिता मुन्नालाल साकिन गिरवर

0.060

1.420

1102

भूमिस्वामी

19 अंजनी पति मदनलाल साकिन सागर

0.050

0.540

1103

भूमिस्वामी

20 कौशल पिता कनई, सुहागरानी पति कनई साकिन देह

0.100

1.140

1120

भूमिस्वामी

0.060

0.550

1104

भूमिस्वामी

21

0.100 जमना, गुलाब, विजय , बाली पिता सायमन, राजरानी वेवा रायमन साकिन देह

1.150

1121

भूमिस्वामी

0.040

0.240

1106/1

22

भूमिस्वामी

सत्येन्द्र, पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र, राघवेन्द्र, दीपेन्द्र पिता कालूराम, अनीता, कल्पना, वंदना , सपना पुत्री कालूराम, गेंदारानी वेवा कालूराम सकिन देह

0.110

0.740

भूमिस्वामी 1106/2

23 राकेश कुमार वल्द धनीराम साकिन देह

0.060

0.800

भूमिस्वामी 1106/3

24 सुन्दर वल्द कुन्ना उर्फ कुन्दनलाल राय साकिन देह

0.040

1110

0.690

भूमिस्वामी

25 मुरलीधर वल्द कपूरे साकिन देह 6578

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.110

0.650

26

1111

भूमिस्वामी

राधारानी पति रामप्रसाद कुर्मी साकिन देह

0.190

1.080

1113/2

भूमिस्वामी

0.010

0.71

1117

भूमिस्वामी

0.010

0.010

27 इमरत वल्द गनपत राव साकिन देह

भूमिस्वामी 1113/1

0.210

1.590

28

भूमिस्वामी

जमना वल्द बिहारी , गेंदाबाई, रूकमनबाई, ललताबाई पुत्री

0.060

0.890

1114/1 1114/2

भूमिस्वामी

ननक, रमेश, सुरेश वल्द अशोक, नरेश, भुवनेश्वर नाबालिग वल्द राजाराम वली व खुद माँ छबरानी वेवा राजाराम साकिन आपचंद, काशीबाई पुत्री राजाराम साकिन रहली, प्रेमबाई पुत्री राजाराम साकिन खुरई. जानकीबाई पुत्री राजाराम साकिन देह

0.080

0.640

1118

29

भूमिस्वामी

टन्टू वल्द धनीराम, सावित्री पति घूमन, नन्हू पिता कलू साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.050

0.920

1119

30 धनीराम, नन्ना पिता कलुवा, हनमत, रामचरण पिता हल्का, भूमिस्वामी उत्तरा, जयंती पिता हल्का साकिन देह

2.90

30.36

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपुत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो. फाईल किए जा सकेंगे ।

... भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन व्येंत्री जेल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 क्र. 36 अ-82-16-17-15258

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम आपचंद में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे.

6579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

सागर

:

1. जिला

सागर

2. तहसील

आपचंद

:

3. ग्राम

: 109

4. पट.ह.नं.-

6.360 है

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू-घारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे . में)

7

6

4

5

3

2

1

0.100

3.250

27

1

भूमिस्वामी

चित्तर पिता खिलान साकिन रंगोली

0.040

0.860

30/1

2

भूमिस्वामी

नारान सींग पिता हरप्रसाद साकिन देह

0.030

1.250

30/2

3 विजय सींग वल्द हरप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

0.220

1.600

भूमिस्वामी 41

0.200

1.220

भूमिस्वामी 269/2

0.030

0.450

भूमिस्वामी 30/3

4 पुष्पेन्द्र सिह पिता विजय सिंह साकिन देह

0.100

0.410

34/1

5 छोटेलाल पिता परसादी साकिन देह

भूमिस्वामी

0.040

0.400

34/2

6

भूमिस्वामी

लक्ष्मीकांत वल्द कृष्णदत्त पाण्डे साकिन देह

0.010

0.280

35

7

भूमिस्वामी

राजेन्द्र सींग , देवेन्द्र सींग , वीरेन्द्र सींग, देवराजसींग पिता

महराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.070

0.700

37

8

भूमिस्वामी

जैपाल पिता वीरसींग साकिन देह

0.140

1.210

9

भूमिस्वामी 38/1

वीरसींग पिता प्रताप सींग साकिन देह

0.190

0.810

40

10

भूमिस्वामी

श्रीपाल पिता विजयसीग साकिन द

0.050

0.300

42

भूमिस्वमी

11

0.010

0.010

12

भूमिस्वामी 54/1

राजाराम , शिवराज, नारान, रामचरण , शालिकराम पिता रामसेवक, बगरोवारी वेवा रामसेवक साकिन देह दारासिंह उर्फ खड़कसिंह पिता बैजनाथ सींग साकिन देह

0.010

0.440

13

54/2

भूमिस्वामी

संगीता पति सुनील कुमार साकिन दमोह

0.050

0.800

14

भूमिस्वामी 269/1

0.010 मंदिर श्री हनुमन स्वामीजी गुलाबटोरिया रगौली मुह. पंच कमेटी आपचंद प्रबंधक कलेक्टर सागर

0.48

507

भूमिस्वमी

0.120

0.950

508

भूमिस्वामी

0.100

1.000

15

270/3

भूमिस्वामी

पलू पिता हज्जू, श्रीबाई पति पलू साकिन देह

0.010

0.750

16

270/6

भूमिस्वामी

इन्द्राज वल्द चौदे , कपूरी मेवा, प्रभा , रतीबाई पुत्री चौदे, कुअरबाई पत्नि चौदे साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.120

0.750

17

270/7

भूमिस्वामी

गोठल पिता बब्बू अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.060

0.750

18

270/8

भूमिस्वामी

कमलेश पिता आलम, बैजन्ति पति कमलेश साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.100

0.750

270/11

19

भूमिस्वामी

कुंजी वल्द मिहीलाल, प्रीतिरानी पति कुंजी साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.100

1.380

398

20

भूमिस्वामी

जाहिद पिता सुभाष खां साकिन देह

0.100

0.900

400

21

भूमिस्वामी

लक्ष्मीदेवी पत्नि लक्ष्मीकांत साकिन मोतीनगर वार्ड सागर

0.120

0.900

401

भूमिस्वामी [भाग 1 6580

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.050

504

0.400

22

भूमिस्वामी

कलू पिता ठलू साकिन देह

0.010

0.860

23

505

भूमिस्वामी

बबलू, बालचंद, गुबंदी पिता भबूदा, राजकुमार पुत्री भबूदा, मनबाई वेवा भबूदा, दुमना नाबालिग लक्ष्मन, फूलाबाई वेवा लक्ष्मन साकिन देह

0.540

506

0.110 24

भूमिस्वामी

रूपसींग पिता अरजुन सींग साकिन देह

0.010

522

1.140

25

भूमिस्वामी

उमराव, अशोक पिता मोहन साकिन रगौली

0.060

1.000

523

26

भूमिस्वामी

कल्यान , रामचरन पिता झल्ला साकिन रंगोली

0.110

1.010

524

27

भूमिस्वामी

कडोरी, परम पिता गफलू साकिन रगोली

0.120

0.410

28

531/1

भूमिस्वामी

लाडले पिता अजुद्धी साकिन रगोली

0.040

0.400

29

531/2

भूमिस्वामी

लोकमन पिता मुल्ला साकिन रगोली

0.100

1.030

532

30

भूमिस्वामी

सुमत्रा वेवा हल्का, जमना, जमना पुत्री हल्का साकिन रगौली

0.010

0.610

533

31

भूमिस्वामी

अनिल कुमार वल्द रमेश कुमार अहिरवार साकिन देह

0.170

538

1.110

32

भूमिस्वामी

फेरन लाल वल्द झल्ले साकिन देह

0.080

0.590

539/1

33

भूमिस्वामी

दामोदर, बद्री पिता गनेश, नत्थी पुत्री गनेश, जुगतीबाई वेवा गनेश साकिन रगोली

0.070

568

0.440

पंचम पिता नन्ना साकिन रगोली

34

भूमिस्वामी

0.130

571

0.640

35

भूमिस्वामी

महेश, चंदू, उर्फ चन्द्रभान, बल्लू उर्फ बलराम पिता जमना, अनीताबाई पुत्री जमना साकिन गिरवर

0.070

0.640

580

36

भूमिस्वामी

मानसींग पिता अर्जुनसींग दांगी सििकन देह

0.040

0.520

37

581

भूमिस्वामी

0.840

0.080

582

भूमिस्वामी

भगवानसींग , मानसींग कलू नाबालिग पिता अर्जुन सींग, सविता पुत्री अर्जुनसींग वली भाई भगवानसींग साकिन देह

0.030

0.590

619

38 प्रेमसींग पिता बल्ली

0.120

1.100

620

39

भूमिस्वामी

अशोकरानी वेवा भोले, राजेश, गुवरधन , संध्या नाबालिग वल्द भोले वली माँ अशोकरानी साकिन गिरवर

0.040

0.400

भूमिस्वामी 623/1

0.030

0.260

621

40

भूमिस्वामी

बखत, केशर , दयाराम पिता परम साकिन भैसवाही

0.010

0.170

भूमिस्वामी 623/2

41 भुवनेश्वर पिता धनीराम साकिन गिरवर

0.010

630

0.320

0.090

625

0.980

42

भूमिस्वामी

बालमकुन्द पिता धनीराम साकिन गिरवर

0.060

626

1.380

भूमिस्वामी

0.150

627

43

1.340

भूमिस्वामी

धनीराम पिता सुन्दर साकिन गिरवर

0.080

649

1.550

44 हल्के उर्फ भगवानदीन वल्द धनीराम साकिन गिरवर

भूमिस्वामी

0.050 45

1.440

659

कमलरानी पति कड़ोरी साकिन गिरवर

भूमिस्वामी

660

0.100 46

0.430

भूमिस्वामी

कड़ोरी पिता इन्दर साकिन गिरवर

0.070

661

0.720

47 डोलन, मोहन पिता देवी साकिन बरपानी

भूमिस्वामी

0.120

664

48

1.440

भूमिस्वामी

दोलत नाबालिग पिता वली कड़ोरी साकिन गिरवर

0.080

665

1.440

49 जीवन पिता कड़ोरी साकिन गिरवर

भूमिस्वामी

50

0.090

0.830

673/1

भूमिस्वामी

पप्पू वल्द रामचंद साकिन देह

0.080 51

0.630

भूमिस्वामी 673/2

कलू पिता रतन साकिन देह

0.030 52

0.300

भूमिस्वामी 674

मोती पिता कड़ोरी साकिन गिरवर

0.060

0.370

675

53

भूमिस्वामी

संतोष कुमार वल्द कड़ोरी साकिन गिरवर

0.010

677

0.730

54

भूमिस्वामी

मुला, खुम्मा, उमेदी पुत्री मोहनसींग साकिन देह

0.050

0.880

कोमलसींग पिता राधे साकिन देह

55

682/1

भूमिस्वामी

0.870

0.010 56

भूमिस्वामी 682/2

सूरतसींग पिता राधे साकिन देह

0.160

683

2.860

57

भूमिस्वामी

0.050

688

1.520

मिहीलाल, सुब्बी पिता लीलाधर, सियारानी पुत्री लीलाधर, नन्नी पुत्री फूलू, धरमदास पिता बब्बू, साकिन देह

भूमिस्वामी

0.080

2.420

58

भूमिस्वामी 684/1

रामसजीवन विनोद , आशाराम , राजेश, अजय पिता सुदामा . अनीता, मालती, कविता, रामरती पुत्रिया सुदामा, श्यामरानी उर्फ कमलाबाई वेवा सुदामा साकिन देह

0.030

0.600

रामगोपाल वल्द काशीराम यादव साकिन रजाखेड़ी

59

684/2

भूमिस्वामी

0.020

0.600

684/3

भूमिस्वामी 6581 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.160 60

0.850

745

भूमिस्वामी

हलू पिता कलू साकिन देह

61

0.040 रतीराम पिता प्राणसींग साकिन देह

746

0.850

भूमिस्वामी

0.010 लखन वल्द गोरेलाल साकिन देह

0.380

62

भूमिस्वामी 747/2

0.080

0.380

भूमिस्वामी 774/1

63

0.070

0.760

दशरथ वल्द गोरेलाल साकिन देह

भूमिस्वामी 774/2

0.020 64

776

0.710

भूमिस्वामी

लखन , तुलसी, ताराचंद बालिग कैलाश नाबालिग मीरा , ममता, भारती बालिग रानी नाबालिग वल्द नंदराम वली व खुद माँ लीलाबाई साकिन बहेरिया

65

1.470

0.210

796

हल्काई पिता गौरीशंकर साकिन देह

भूमिस्वामी

1.090

0.120 66

798

भूमिस्वामी

मिठ्ठू पिता रतन, सुषमाबाई वेवा रतन, तखर, राजू, परषोत्तम पिता साधू, खूबसींग पिता मुन्ना. चिठकीबाई, चेनाबाई पुत्री मुल्ला, रामकली, जनका, श्यामबाई पुत्री बबुआ साकिन देह

0.640

67

0.080

799

भूमिस्वामी

मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह

0.670

0.050 68

801

भूमिस्वामी

मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह

0.090

0.400

69

862

भूमिस्वामी

गिरजेश वल्द खूबसींग, सुक्को पत्नि खूबसींग साकिन देह

0.030

0.740

70

भूमिस्वामी 864/4

तखत पिता बुक्खे, रेखारानी पत्नि तखत साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.120

0.740

71

भूमिस्वामी 864/5

भागीरथ पिता भगुन्ती साकिन देह अहस्तांतरणीय

72

0.130

0.740

भूमिस्वामी 864/6

मोती पिता खन्जा, रामकली पत्नि मोती साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.050

0.870

रामरानी पत्नि महीपसींग साकिन देह

73

भूमिस्वामी 867

6.360

72.240

योग':-

85

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात - शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6582

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 35 अ-82-16-17-15260

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

गौची

94

4. पट.ह.नं.-

2.040 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1 ::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

6

5

4

1

3

2

0.040 1

0.910

5

भूमिस्वामी

रामचंद , प्रहलाद वल्द गफलू साकन देह

2

0.010

0.750

16

दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह

भूमिस्वामी

3

0.070

1.630

17

भूमिस्वामी

श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही

4

0.160

1.700

78

भूमिस्वामी

0.020

1.070

127

मिठ्ठू, थोवन वल्द कुटू, जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह

भूमिस्वामी

0.120 5

1.000

किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय

80

भूमिस्वामी

6

0.170

0.940

82

भूमिस्वामी

मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह

7

0.020

1.000

85

भूमिस्वामी

शंकर, महेन्द्र, शिवराम , गोकल , गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम, पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय

8

0.150

1.000

91/2

भूमिस्वामी

बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय

9

0.060

1.200

108/1

फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा

भूमिस्वामी

10 उमारानी पति सीताराम साकिन देह

2.300

0.490

भूमिस्वामी 108/2

11 दामोदर पिता किशन साकिन भैंसवाही

0.030

0.26

116/1

भूमिस्वामी

12

0.060

0.100

बूठे वल्द कन्छेदी साकिन भैंसवाही

भूमिस्वामी 117

13 माधव वल्द कडोरी साकिन भैंसवाही

0.020

0.460

118

भूमिस्वामी

14

0.220

0.750

121

मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन भूमिस्वामी

देह

0.070

0.83

123

भूमिस्वामी 6583

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

15 बैजनाथ वल्द सरू साकिन भैसवाही

0.820

0.110

भूमिस्वामी 124

16

0.130

128

0.510

भूमिस्वामी

रूपरानी वेवा सुक्के, नरान , कैलाश पिता सुक्के, रामवती, पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद, सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद, दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही

17

0.060

129

1.080

भूमिस्वामी

सिरदारबहू वेवा कन्छेदी, नरेश , अमोल पिता रामरतन, रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही

18

0.030

0.970

133

भूमिस्वामी

शंकर , शिव , तांतू पिता बारेलाल , प्रेमबाई , बुलाबबाई पुत्री

बारेलाल साकिन भैंसवाही

2.040 योगः-

20 19.280

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 क्र. 37 अ-82-16-17-15262

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गिरवर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की [भाग 1 6584

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

गिरवर

102

4. पट.ह.नं.-

0.950 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

- अनुसूची-1 ::

स. क्र.

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

5

1

3

4

2

1

0.080

1.280

912

भदू वल्द गंगाधर साकिन देह

भूमिस्वामी

0.090

0.420

922

भूमिस्वामी

2

0.190

1.500

919

भूमिस्वामी

श्री देव जानकीरमण जी मुह. दामोदर , हीरा पिता भोजराज प्रबंधक कलेक्टर सागर साकिन देह

3

0.010

0.230

921

भूमिस्वामी

रामकुमार वल्द रामदयाल साकिन देह

4

0.060

0.140

977

भूमिस्वामी

शंकर, राजाराम , कुंदन, राजेन्द, पिता मुन्ना, फूलाबाई, शकुनबाई , शांतिबाई, बलाबाई पुत्री मुन्नालाल, जयरानी वेवा बाबूलाल , अनारबाई, पुष्पाबाई, ममताबाई, शीलाबाई नाबालिग पुत्री बाबूलाल वली माँ जयरानी साकिन देह

5

0.230

0.080 कमलरानी वेवा धपू साकिन देह

987

भूमिस्वामी

6

1.200

0.060 बैजनाथ वल्द हल्का साकिन देह

988

भूमिस्वामी

7

0.180

2.870

989

भूमिस्वामी

मंदिर श्री देव जगदीश रमणजी मुह. संचे कमेटी साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर

8

0.070

1.110

992

भूमिस्वामी

गनेश बालिग सपना, अर्चना नाबालिग पिता हरीनारायण वली माँ व खुद रतीबाई वेवा हरीनारायण साकिन देह

9

0.090

0.420

993

भूमिस्वामी

हरिनारायण , प्रभूनारायण पिता खेमचंद, मनोहर , विश्नु, सेवक, मुरारीलाल, कोमलप्रसाद, जगभूषण पिता शिवलाल साकिनदेह

10 हरीनारायण प्रेमनारायण पिता खेमचंद साकिन देह

0.040

0.430

994

भूमिस्वामी

योगः-

0.95

9.83

11

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 23 अ-82-16-17-15264

सागर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम पड़रिया, खैजरा उद्देत, चौका (दमोह) , ड़ागीडहर, देवरी पथरिया , मगरौन एवं शाहपुर की करीब 990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

भगवंतपुरा जलाशय योजना

भूमि का विवरण-

(1 ) (2)

सागर

1.जिला

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

पड़रिया

101

4. पट.ह.नं.

47.28 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनूसूची-1::

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा नं.

स . क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्ट.में )

कुल रकवा (हेक्ट.में)

3

4

6

2

5

7 1

1.35

0.48

1533

1 श्री राम पिता गनेश

भूमिस्वामी

1540

1.42

1.42

भूमिस्वामी

2 नन्नेभाई पिता नन्नू

0.66

0.66

1541/1

भूमिस्वामी

3 तल्लो पिता कुद्दा 6586

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.20

0.20

1541/2

भूमिस्वामी

4 तल्ली पिता कुद्दा

5

0.68

0.68

1542/1

भूमिस्वामी

ब्रजलाल पिता चुन्नीलाल

0.18

0.18

1542/2

भूमिस्वामी

6 अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल

0.65

0.65

1543

भूमिस्वामी

7 मोहन पिता कुद्दा

8 तिजई पिता चुन्नीलाल

9 राजू पिता कृद्दा

0.57

1544

0.57

भूमिस्वामी

1.40

1.40

1545/1

भूमिस्वामी|

0.70

0.70

1545/2

भूमिस्वामी

10 विहारी पिता कुद्दा

11 नन्नेभाई पिता चन्नीलाल

0.42

0.42

1546

भूमिस्वामी

12 धनीराम पिता कुद्दा

0.53

0.53

1547

भूमिस्वामी

13 महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग 1548

1.52

1.52

भूमिस्वामी

0.92

0.92

1549/1

भूमिस्वामी

14 शकूर पिता जमना

0.45

भूमिस्वामी

साविर , अजीत पि. सबुआ, हसीना वे.

15

सबुआ

1549/2 0.45

0.50

0.50

1550/1

भूमिस्वामी

अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल

16

0.50

0.50

1550/2

भूमिस्वामी

17 | अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल

0.95

0.95

1551

भूमिस्वामी

कलू, लक्ष्मन , चौदे पिता गोविन्द 18

19 मूरत पिता फूलसींग , लक्ष्मी

0.60

0.60

1552

भूमिस्वामी

रतन पिता हिम्मा सौर

20

1553

0.54

0.54

भूमिस्वामी

21 रामनारायण पिता फेरनसींग

0.37

0.37

1555

भूमिस्वामी

0.09

0.09

1561/1

भूमिस्वामी

बृजकिशोर पिता फेरनसींग

महेन्द्र पिता फेरनसींग

22| 23

0.09

0.09

1561/2

भूमिस्वामी

अशोकसिंह पिता फेरनसींग

24

0.08

0.08

1561/3

भूमिस्वामी

25 करन, प्रकाश पिता रामनाथ

0.18

0.18

1562

भूमिस्वामी

प्रताप पिता विन्द्रावन

26

1.61

1564

1.61

भूमिस्वामी

1.30

1.30

1565

भूमिस्वामी

बहादुर खां पिता खुन्ने

27.

1566

4.04

4.04

भूमिस्वामी

28 बाबू खां पिता रज्जूखां

0.77

1567

0.77

भूमिस्वामी

29 बाबूखां पिता रज्जूखां

0.37

1568

0.37

भूमिस्वामी

30 बाबूखां पिता रज्जूखां

1569

0.02

0.02

भूमिस्वामी

31 मजीत खां पिता खुमने खां

32 हरी पिता पचकोडी

0.78

1570

0.78

भूमिस्वामी

0.047

0.047

1571

भूमिस्वामी

33 धन्नी छोटे पि. झुत्ते, गंगा, शीला, सीता पुत्री झुत्ते बेटी वेवा मुल्ले 0.29

0.29

1572/1

भूमिस्वामी

34 महेन्द्र पिता कुद्दा

0.29

0.29

1572/2

भूमिस्वामी

35 तल्लो पिता कुद्दा

0.20

0.20

1572/3

भूमिस्वामी

36 राजू पिता कृद्दा

37 बिहारी पिता कुद्दा

0.29

0.29

1572/4

भूमिस्वामी

0.29

0.29

1572/5

भूमिस्वामी

38 धनीराम पिता कुद्दा

0.28

0.28

1572/6

भूमिस्वामी

39 नारायण पिता कुद्दा

0.04

0.04

1573/1

भूमिस्वामी

40 मोहन पिता कुद्दा

41 बिहारी पिता कुद्दा

0.03

0.03

1573/2

भूमिस्वामी

0.29

0.29

1573/3

भूमिस्वामी

42 | तल्लो पिता कुद्दा

43

0.04

0.04

1573/4

भूमिस्वामी

राजू पिता कृद्दा 6587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.03

0.03

1573/5

भूमिस्वामी

44 | धनीराम पिता कुद्दा

0.03

0.03

1573/6

भूमिस्वामी

45 नारान पिता कुद्दा

46 बलीराम पिता रल्ली

0.91

0.91

1574

भूमिस्वामी

47 प्रताप पिता विन्द्रावन

0.30

0.30

1575

भूमिस्वामी

1576

0.32

0.32

भूमिस्वामी

48 फूलरानी पति मजीदखाँ

1.21

1.21

1577

भूमिस्वामी

49 छोटा पिता झुत्ते

50 राधारानी बेवा मोहन चड़ार

1.73

1.73

1578

भूमिस्वामी

0.10

0.10

1579

भूमिस्वामी

51 सुखनंदन पिता रामगुलाम

1580

1.01

1.01

भूमिस्वामी

52 सुखराम पिता विष्णु

1.01

1581

1.01

भूमिस्वामी

53 बूढ़ा पिता चिमन

0.95

1582

0.95

भूमिस्वामी

54 मंजीत पिता खुन्ने

55 बसीर मोहम्मद पित तीरखां

0.84

0.84

भूमिस्वामी 1583

0.37

1584

0.37

भूमिस्वामी

56| रामेश्वर पिता बब्बू

1.28

1.28

1585/1

भूमिस्वामी

57 बफाती पिता अब्दुल

1.28

1.28

1585/2

भूमिस्वामी

58 उस्ताज पिता अब्दुल

59 मुस्ताक पिता अब्दुल

60 | छुट्टी खाँ पिता करन जू

61 बाबूखां पिता करनजूखां

1.28

1.28

भूमिस्वामी 1585/3

1586

0.54

0.54

भूमिस्वामी

0.30

0.30

1587/1

भूमिस्वामी

62 छुट्टी खाँ पिता करन खाँ

63 रामसेवक , आशाराम पिता गौरीशंकर, राजरानी वे. गौरीशंकर

64. बाबूखाँ पिता करनजू खाँ

0.29

0.29

1587/2

भूमिस्वामी

1588

1.76

1.76

भूमिस्वामी

1589

1.44

1.44

भूमिस्वामी

65.

रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर 1590

0.15

0.15

भूमिस्वामी

0.68

0.68

1591

भूमिस्वामी

66 धनीराम पिता कुद्दा

1592

0.24

0.24

भूमिस्वामी

67 नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल

68 काशिम पिता लाल खां

1594

0.54

0.54

भूमिस्वामी

69 काशिम पिता लाल खां

1595

0.35

0.35

भूमिस्वामी

70

1596

0.89

0.89

भूमिस्वामी

देवीसींग , कुवरसींग पि. नन्हासींग , कमलाबाई पुत्री नन्ना , भागबाई वे . नन्हा 1597

0.13

0.13

भूमिस्वामी

71 तिजई पिता चुन्नीलाल

0.03

0.03

1598/1

भूमिस्वामी

72 मोहन पिता कुद्दा

73 तल्लो पिता कुद्दा

0.02

0.02

1598/2

भूमिस्वामी

74

0.02

0.02

1598/3

भूमिस्वामी

तल्लो पिता कुद्दा

75 बिहारी पिता कुद्दा

0.02

0.02

1598/4

भूमिस्वामी

76

0.02

0.02

1598/5

भूमिस्वामी

धनीराम पिता कुद्दा

0.02

0.02

1598/6

भूमिस्वामी

77 नारान पिता कुद्दा

0.85

1534

0.16

भूमिस्वामी

78 नारायण पिता कुद्दा

79 नफीसा उर्फ नशीम बी पत्नि मुनीखां 1536

0.93

0.10

भूमिस्वामी

80 श्रीराम पिता गनेश

1537

0.81

0.30

भूमिस्वामी

81

1538

0.48

0.15

भूमिस्वामी

कुद्दा, पूरन , भगवानसींग , फूलसींग पिता रतन, काशीबाई पुत्री रतन, सुहाग रानी वेवा रतन , शारदा पुत्री भूमि 6588

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

| स्वाकी, बल्लू, फूलरानी वेवा बल्लू,

0.18

1539/1

भूमिस्वामी

82 कल्याण पिता चुन्नीलाल

0.67

83

1539/2

भूमिस्वामी

0.85

0.16

संजूसंजय ना. वा. वल्द हल्लेभाई उर्फ कोमल, पूनम ना.वा.पु. हल्लेभाई उर्फ कोमल बली माँ पार्वती वेवा हल्लेभाई उर्फ कोमल

0.18

0.18

1600/1

भूमिस्वामी

84. वफादी वल्द अब्दुल

0.18

0.10

1600/2

भूमिस्वामी

85 मुनीर खाँ पिता गुलाब खाँ

0.18

0.04

भूमिस्वामी 1600/3

86 मुस्ताक पिता अब्दुल

1.35

1602

0.35

87 सीताराम पिता हरिराम

भूमिस्वामी

52.427

47.28

योग-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29 . 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , -भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन व्यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

राजगढ़ ( ब्यावरा ) दिनांक 11 दिसम्बर 2017 क्र. 18923 - भू-अर्जन -2015

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक

/अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चैनपुरिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम चैनपुरिया

अर्जनीय रकबा

विवरण

स.क.

(3)

(1)

( 2)

2.230

1

चैनपुरिया

2.230

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम चैनपुरिया

खसरा नंबर

रकबा

अर्जनीय रकबा स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5 2

3

4

1

1.223

0.140

10/1

1 लाडबाई पति मांगीलाल जाति सौधिया

योग

1.223

0.140

1

0.400

2.000

10/2

2 गायत्रीबाई पति होकमसिंह जाति दांगी

0.270

0.270

9/1/1

योग

2

2.270

0.670

2.301

0.250

9/2/2

3 दीपक पिता छीरपाल भटकटे जाति महाजन

4.553

0.100

7/5

योग

2

0.350

6.854 [ भाग 1 6590

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

रकबा

अर्जनीय रकबा 1

2

3

4

5 4 भूरीबाई पति धीरपसिंह जाति बंजारा

0.713

25/5

0.510 योग

1

0.713

0.510

25/1

1.000

5 विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौंधिया

0.560 योग

1

1.000

0,560

7

12.060

कुलयोग:-

2.230 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

धार , दिनांक 11 दिसम्बर 2017 प्र. क्र. 16616-अ-82-2016-17

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हजरतपुर तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर -दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1 )

तहसील- धार ग्राम-हजरतपुर

विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

कुल

8.066

0.750

7.316

इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

8.066

0.750

योगः-

7.316 6591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

अनुसूची (2)

इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील-धार ग्राम- हजरतपुर

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्रमां क

असिंचित कुल

सिंचित

सिंचित असिंचित कुल

9

6

7

8

4

5

3

2

1

0.160

0.506 0.000 0.160

0.000 0.506

54/4

1

चम्पाबाई पति स्व. पुना जाति भील निवासी ग्राम - हजरतपुर

0.000 0.320

0.320

56

2.352 0.000 2.352

श्री मल्हार मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर जिला धार

2

0.400

0.000

0.400

0.000 1.909

1.909

57

0.300

8.119 0.000 8.119

65

3

बाबुलाल पिता हरीराम जाति लोधा निवासी बांदेडी तह. सरदारपुर

0.060

0.060 0.000

0.481

0.481 0.000

64/4

4

0.000 0.160

0.279 0.160

0.000

पार्वतीबाई पति अम्बाराम जाति कुलमी निवासी ग्राम सुलतानपुर

0.279

64/8/1

0.050

0.050

0.000

0.305

0.305

0.000

64/9/2

5

-मितलकुमार पिता मनोहरलाल जैन निवासी धार

0.060

0.000

0.060

1.026

0.000

1.026

83/1/1

6

0.650

0.000

0.650

5.438.

5.438 0.000

भूपेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर

257/2

0.120

0.120

0.000

0.527

0.527

0.000

82/1

7

सीताबाई पति स्व. बाबुलाल, आनन्दीलाल पिता बाबुलाल जाति नाई निवासी ग्राम हजरतपुर

0.140

0.000

0.140

1.604

0.000

1.604

81/1/1

8

0.380

0.000

0.380

0.000 0.912

शांतिबाई पति अमरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर

0.912

258/2

0.140 0.140

0.000

1.113

1.113

85

0.000

9

दशरथ पिता अम्बाराम जाति भील निवासी ग्राम हजरतपुर

0.000 0.310

0.310

3.527

0.000

3.527

86

10

मुकुटदास पिता गिरधारीदास जाति बैरागी निवासी ग्राम हजरतपुर

80/2/2

0.300

0.000

2.227 0.300

0.000

2.227

11

/1

सत्यनारायण पिता शंकरलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर

0.360

0.000

0.360

1.770

0.000

1.770

80/2/1

12

कौशल्याबाई पति सत्यनारायण जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर

0.026

0.000

0.026

3.136

0.000

3.136

13

258/1

अमरसिंह पिता लुणा जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर

0.050

0.000

0.050

0.000 1.000

1.000

246/2

0.000 0.420

0.420

1.050

0.000

254

1.050

14

कन्हैयालाल पिता अम्बाराम जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला

0.480

0.000

0.480

1.442

1.442 0.000

255

0.360

0.000

0.360

0.772

0.000

0.772

253/1

15

मंगीलाल पिता मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर

0.771 0.060

0.000

0.771

253/2

16

हरीराम पिता मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर

0.460

0.000

0.460

1.998

0.000

1.998

252

17

0.060

0.000

0.060

5.438

0.000

भेरूसिंह पिता अमरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम हजरतपुर

5.438

257/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6592

0.280

0.280 0.000

0.999 0.000 0.999

251/1

18

0.480

0.480 0.000

0.999

0.000

0.999

कंकुबाई पति कन्हैयालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला

251/2

0.000 1.200

1.200

3.857

0.000

3.857

243

19

गुलसीराम पिता रामचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम तिरला

0.280 0.280

0.000

1.846

1.846

0.000

279/1

20

भीलु, उंकार पिता दयाराम, बोदरीबाई पति स्व. दयाराम जाति भील निवासी ग्राम हजरतपुर

0.750 8.066

7.316

55.403

51.106 4.297

योग

धार, दिनांक 11 दिसम्बर 2017 प्र. क्र. 16618-अ-82-2016-17

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम-बोधवाड़ा

तहसील- धार क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में)

सिंचित

असिंचित

कुल

11.847

0.018

11.865 इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

योगः-

11.847

0.018

11.865

अनुसूची (2)

इन्दौर -दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोधवाडा की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम-बोधवाड़ा

तहसील-धार

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) क्रमां क

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

सिंचित

सिंचित

असिंचित कुल

असिंचित कुल 1

3

2

4

6

5

7

8

9 1

0.000

1.138

1.138 0.069

36/1

0.000 0.069 महेश पिता मांगीलाल जाति राजपुत निवासी बोधवाडा 6593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

2

0.000 1.138

0.000

0.030

36/2 1.138

0.030 मांगीलाल पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

3

1.138 0.000 1.138

36/3

0.030 0.000 0.030 दिनेश पिता मांगीलाल जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

0.118

3.579 0.118 0.000

0.000

37

3.579

4

सोहन पिता कालुराम जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

0.027

0.708 0.027 0.000

0.708 0.000

257

0.000 0.599

0.599

3.037

3.037 0.000

5

38/1/

क

राजाराम पिता रणछोड जाति कुलमी निवासी तिरला

0.560

0.000

2.669 0.560

0.000

2.669

6

38/1/ ख

रतनबाई पिता शंकर जाति कुलमी निवासी तिरला

0.823

0.000

2.706 0.823

2.706 0.000

44

7

योगेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

0.000 0.339

1.075 0.339

0.000

1.075

45

8

सुनिता पिता महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

0.000 0.697

0.697

3.035

0.000

3.035

195

9

रामेश्वर पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी तिरला

1.080 0.000 1.080

3.794

0.000

196

3.794

10

महेशचन्द्र , गोविन्द, हेमलता पिता मांगीलाल जाति कुलमी निवासी तिरला

0.000 0.658

0.658

0.000 5.255

5.255

11

202/1

मोहन पिता कालुराम जाति कुलमी निवासी बोधवाडा

0.000 0.619

0.619

0.000 5.254

5.254

202/2

12

बबीताबाई पिता रामचन्द्र जाति कुलमी निवासी बोधवाडा

0.000 0.516

0.516

2.644

0.000

2.644

203/2

13

हरिराम पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा

0.000 0.980

0.980

3.199

0.000

3.199

204

14

भागीरथ पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा

0.143

0.000

0.143

1.670

0.000

1.670

15

205/1

सम्पतबाई पति नरसिंह जाति कुलमी निवासी तिरला

0.000 1.057

3.960 1.057

0.000

3.960

218

16

कलुराम पिता बाबुलाल जाति कुलमी निवासी बोधवाडा

0.445

0.000

0.445

2.175

0.000

2.175

219

17

रामकिशन पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

0.051

0.000

0.228 0.051

0.000

220

0.228

18

मनोज, कमलेश पिता रमेश , सुगनाबाई पति रमेश, राधेश्याम , जितेन्द्र पिता नन्दु, नरवदाबाई पति स्व. नन्दु जाति भील निवासी बोधवाडा

0.099

0.000

0.099

3.516

0.000

3.516

221/1

19

हरिराम पिता रूग्गा जाति भील निवासी बोधवाडा

226 /3 /

0.115

0.000

0.115

2.023

0.000

2.023

20

1

मायाबाई पति चन्दरसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

0.220

0.000

0.220

2.023

0.000

2.023

21

226/3/ 2

जितेन्द्र पिता रतनसिंह, भुरीबाई पति रतनसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

0.000 0.081

2.024 0.081

0.000

2.024

22

226/3/ 3

राहुल पिता रतनसिंह, भुरीबाई पति रतनसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा 6594

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

23

226 / 3 / 4 राकेश पिता चन्दरसिंह जाति राजपुत निवासी बोधवाडा

252/2 24

भेरा पिता रूग्गा जाति भील निवासी बोधवाडा

256 25

बगदीराम पिता नग्गा जाति कुम्हार निवासी धार

26

260/1 राजाराम पिता लुणजी जाति कुलमी निवासी बोधवाडा

योग

0.297

0.000

0.297

2.024

0.000

2.024

0.018 0.599

0.581

0.018 1.024

1.006

0.000 0.858

0.858

1.569

1.569 0.000

0.000

0.755 0.000

1.943

1.943

0.755

64.530 0.018 64.548 11.847 0.018 11.865 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 3070- भू-अर्जन- 2016-17 प्र. क्र. अ- 82-16-17

रतलाम , दिनांक 4 दिसम्बर 2017 एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि बोरखेड़ी बैराज तहसील आलोट जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ- 12-2/ 2014/सात/ 2 ए/ भोपाल , दिनांक 12.11.2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम बोरखेड़ी पटवारी हल्का नम्बर -35

क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम खसरा क्रमांक 1

(2)

31 1

61 मागीरथ पिता अम्बाराम , भंवरबाई बेवा अम्बाराम जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी

2

62 मेहरबार , शंभू पिता नागू कालीबाई बेवा नागू जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी

63/1 3 दौलीबाई बेवा भुवान जाति बागरी निवासी बोरखेड़ी

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित

परिसंपत्ति का विवरण असिंचित

कुल

4

5

161

(7) 0.10

0.10

0.14

0.14

<

0.02

0.02

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तन्वी सुन्द्रियाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 2607- भू-अर्जन-2017

देवास , दिनांक 6 दिसम्बर 2017

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ कांटाफोड़- पुंजापुरा सड़क निर्माण मार्ग परियोजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास में कुल 0.27 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती हैं कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 0.27 हेक्टेयर हैं जो ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास में हैं जिसका विस्तृतं ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

6595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

समाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

उ. द. पू. प. भूमि का प्रकार

सर्वेक्षण संख्या

क्रं. सं.

स्वामित्व का प्रकार

अर्जन के

अधीन क्षेत्र

(हेक्टेयर)

में

0.27

सिंचित

200

1

खुमानसिंह पिता ज्ञानसिंह कोरकू

निजी भूमि

संरचना

वृक्ष

प्रकार

कुर्सी एरिया संख्या

कुछ नहीं

कुछ नहीं

निरंक

किस्म निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 02 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्राम रूपलीपुरा तहसील उदयनगर जिला देवास क्षेत्र 0.27 (हेक्टेयर में) । उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजो की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बागली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6596

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 20अ-82-16-17-15172

सागर दिनांक 30 नवम्बर 2017

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

(1 )

भूमि का विवरण-

(2)

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

सागर

सागर

परगासपुरा

4. पट.ह.नं.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद 2 द्वारका पिता हरप्रसाद

3 रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक मॉ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद 4 नीलेश ना.बा. पिता विष्णुप्रसाद पालक मां ममता गोलू ना.बा. बल्द व बली बालाप्रसाद दुर्गाप्रसाद पिता भगवानदास

5

172

14.07 हेक्टे.

::अनुसूची-1:

स्वामित्व का प्रकार

खसरा नं.

कुल रकवा हे.में

भूमिका प्रकार

अर्जित रकवा (हे.मे)

3

6

7

1.55

5 1.55

4 104/1

भूमिस्वामी

104/2 0.40

0.40

भूमिस्वामी

0.60

106

0.60

भूमिस्वामी

107/1

1.33

1.33

भूमिस्वामी

2.19

2.19

भूमिस्वामी 108

लक्ष्मण प्रसाद सत्यम पिता विष्णुप्रसाद प्रीति दुर्गारानी पुत्री विष्णुप्रसाद

6 भगवानदास बल्द मोहनलाल

0.40

0.40

भूमिस्वामी 109/1 6597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

109/2 0.83

0.83

भूमिस्वामी

7 अमान पिता रामसींग प्रेमरानी बेबा कलू

0.80

0.80

109/3

भूमिस्वामी

9 गनेश, प्रकाश पिता हरिराम

2.28

110

2.28

10

भूमिस्वामी

बालाप्रसाद बल्द मोहनलाल

112/1 1.29

0.40

भूमिस्वामी

11 गुपालसींग पिता धीरजसींग

1.29

1.29

भूमिस्वामी 112/2

12 जुझारसींग पिता धीरजसिंह

1.29

0.40

112/5

भूमिस्वामी

13 विकाससिंह पिता कुवरसिंह

112/6 1.29

0.40

भूमिस्वामी

14 राजेश पिता मंगलसिंह

0.40

1.29

112/7

भूमिस्वामी

15 नीलेश पिता धनप्रसाद

0.40

112/8 1.30

16 नरेन्द्र पिता करतारसिंह

भूमिस्वामी

1.29

0.40

112/9

17 प्रीतमसिंह पिता चैनसींग

भूमिस्वामी

14.07

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 परं प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6598

क्र. 213-82-16-17-15178

[भाग 1

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम ग्राम जमुनिया गौंड , बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण-

(1) (2)

:

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

जमुनिया गौंड

150 4. पट.ह.नं.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

स.क्र . भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम

2

1

1 इमरत पिता बलू

2 कालूराम पिता बाबूलाल

3 बूठा पिता पंचे

4 बृजरानी पत्नि बूठे

अबधरानी पति देवकरन

5

6 नत्थापिता दलपा

7 गुबंदी पिता चौदा

8 राकेश पिता रामेश्वर

9 देवकरन पिता बलुवा

10 प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन रामचरण पिता चोखेलाल

11

12 सुरेन्द्र ना.वा. पिता मिट्ठू

13 काशीराम पिता नारायण

14 लाड़ली वेवा खिलान

15 लाड़ली वेवा खिलान

16 उमेश पिता नंदराम

17 प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन

12.28 हेक्टे.

अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार खसरा नं.

कुल रकवा हे.में

अर्जित रकवा (हे.में)

स्वामित्व का प्रकार

7

6

4

5

3

1.77

227/1 1.77

भूमिस्वामी

0.10

0.90

227/2

भूमिस्वामी

0.18

229/1 0.18

भूमिस्वामी

1.00

229/2 1.00

भूमिस्वामी

0.97

230 0.97

भूमिस्वामी

1.07

231 1.07

भूमिस्वामी

0.42

0.42

232/1

भूमिस्वामी

0.40

0.40

232/2

भूमिस्वामी

0.98

0.98

233

भूमिस्वामी

1.20 1.04

234

भूमिस्वामी

0.1

0.38

235/1

भूमिस्वामी

0.40

0.40

235/2

भूमिस्वामी

0.40

0.40

235/3

भूमिस्वामी

2.21

2.66

236

भूमिस्वामी

0.13

2.04

भूमिस्वामी 237

0.48

1.01

भूमिस्वामी 240

0.01

0.01

भूमिस्वामी 223

G 6599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.28

0.65

241/3

18

भूमिस्वामी

लच्छूपिता नन्हा

0.27

0.93

239/2

भूमिस्वामी

प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद

19

0.05

0.83

20

238/1

भूमिस्वामी

अजय कुमार, ना.वा. पिता व वली ऋषि कुमार पिता बाबूलाल बूलाल

0.40

0.02

21 कमलरानी पति देवीप्रसाद

238/2

भूमिस्वामी

12.28

18.60

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमादन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 22अ-82-16-17-15190

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । परियोजना के निर्माण ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण-

(1) (2)

1. जिला

:

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

2

1

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

सागर

सागर

बड़ेरा

172

2.40 हेक्टे.

::अनूसूची-1::

भूमि का प्रकार खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा हे. में

अर्जित रकवा (हे. में)

7

6

5

4

3

0.50

1.54

भूमिस्वामी 2/1

राधे पिता कमोद

1

0.30

0.85

भूमिस्वामी 2/2

निरभे पिता कमोद

2

0.50

1.77

भूमिस्वामी 3/1

3 हल्लू बल्द कमोद

0.20

0.62

भूमिस्वामी 3/2

निरभे पिता कमोद

4

0.25

1.05

भूमिस्वामी 4/1

जालम बल्द नंदा

5

6 इमरत, अशोक, सुरेश पिता धन्नू निरपत पिता रामा शिवरानी बेबा रामा

7

0.25

1.2

4/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.30

0.6

5/1

0.10

0.4

भूमिस्वामी 5/2

गजराज बल्द काशीराम

8

योगः-

2.40

8.03

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन 6601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 6602

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 25अ-82-16-17-15091

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल ससाधन सभाग क्र.1 सागर की कड़ान मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/MP/ RIV/ 20088 /2017 लंबित है । अतः अधिनियम को धारा 6(2 ) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनःयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण में 51 ग्रामों की लगभग ५७90 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण स व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये राभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

कड़ान मध्यम परियोजना

परियोजना का नाम

(1)

सागर

भूमि का विवरण जिला ()

सागर

1. तहसील

पृथ्वीपुरा

2. ग्राम

46

3. पट.ह.नं.--

19.98 है.

:

4. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

खसरा नं.

भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा हे.में क्षेत्रफल अर्जित भूमि (रकवा हे.में)

7

6

5

4

3

2

1

0.34

1.45

भूमिस्वामी 43

1 हनीफ पिता शेख मुहम्मद

1.11

1.51

44

भूमिस्वामी

2 बबलू उर्फ जफर पिता शेख मुहम्मद

1.45

1.45

भूमिस्वामी 45

3 यूनिश पिता शेख मुहम्मद

1.45

1.45

भूमिस्वामी 46

4 इसराइल पिता शेख मुहम्मद

1.28

1.28

56

भूमिस्वामी

5

0.93 0.93

59

0.90

0.90

60/2

0.23

0.23

60/3

निजाम निसार आसिफ इरफान जारिफ इसमाइल मनी समावी ताहिर पिता यूसिफ जुमरत बेबा यूसिफ

0.15

1.38

भूमिस्वामी 57

6 जुमरान पत्नि यूसिफ उर्फ मिस्टर

1.15

2.2

भूमिस्वामी 58

7 ईदी उर्फ रफीक पिता शेख बब्बू

4.20 4.20

60/1

भूमिस्वामी

8 शेख मुहम्मद पिता नूर मुहम्मद

0.10

0.26

63

भूमिस्वामी

9 शिवनंदन पिता बाबूलाल तिवारी

0.06

0.06

64

75

051

0.51 6603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.03

2.72

भूमिस्वामी 66/2

10 ठाकुर विजयसिंह पिता मुन्नूसिंह

1.83 0.28

भूमिस्वामी 69

11 श्रीराम पिता परम्

भूमिस्वामी

70/1 1.24 0.30

12 दामोदर, रत छोटेभाई , विश्वनाथ पिता रूपसींग, जनकाबाई , सहोद्राबाई पुत्री रूपसींग यादव, मुन्ना हुकुम पिता शिवप्रसाद सखी जयतीबाई पिता शिवप्रसाद श्यामरानी बेबा शिवप्रसाद

0.6

0.30

भूमिस्वामी 70/2

13 गीता पत्नि अशोक तिवारी

71/2 1.00 0.20

भूमिस्वामी

14 लखनलाल पिता रामसहाय

78/3 0.61 0.61

1.25 0.13

भूमिस्वामी 73/1

15 मनमोहन पिता बाबूलाल

74

0.58 0.58

भूमिस्वामी

16 शिवनदन मनमोहन नरेन्द्र पिता

77/1 0.84 0.82

बाबूलाल, रामकली, मायाबाई पुत्री बाबूलाल

76/1 0.74 0.74

भूमिस्वामी

17 नरेन्द्र कुमार पिता बाबूलाल

76/2 0.88 0.88

भूमिस्वामी

18 दीपक कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार पिता चंद्रकुमार

77/2 0.32 0.12

78/1 0.79 0.53

भूमिस्वामी

19 दुर्गाप्रसाद पिता रामसहाय

78/2 0.62 0.60

भूमिस्वामी

20 राजाराम पिता रामसहाय

20किता 31.83 19.98

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29.09. 2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्त्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन मंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित राहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विंल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनां के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6604

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 453-82-16-17-15185

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूाम का, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की जमुनिया गाँड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण-

(2)

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

:

4. पट.ह.नं.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम

स. क्र.

1

2 अनीता पत्नि संतोष सिंह

2 रोहन वल्द कमोद प्रीतम पिता बारेलाल सा. देह

3 मंदिर श्रीदेव जानकी रमणजी, बांके ग्राम- वरखेरा महेत , मु. बालकदास चेला, वल्देव प्रसाद प्रबंधक, श्रीमान कलेक्टर, भूमि स्वामी

4 धनप्रसाद पिता काशीराम

5 गायत्री पत्नि दीपक

6 अंकुर पिता रमेश कु. तिवारी

7 रमाकांत पिता अंबिका प्रसाद सा. सागर

8

रामकली पत्नि कोमल

9 कोमल पिता लटोरी

10 संजय वा. गुड्डू उर्फ रोहत ना.वा. पुत्री नारायण , वर्षा वा. अंकिता, रोशनी ना.वा पुत्रिया नारायण वलि हररािम पिता लटोरी , नीरजबाई

वारीबाई, रामप्यारी, पुत्री शंकर 11 छतारे परषोत्तम पिता शंकर, श्यामबाई,

12 भानूप्रकाश पिता काशीराम

13 दामोदर, आशाराम, नंदराम , हरलाल , पिता छुटई

14

नन्हीबाई वेवा बंल्दबान , शांतिबाई, मथुराबाई, तीरतबाई पुत्री बल्दबान

15 राजाराम, गोरलाल, बारेलाल , शिवप्रसाद, गौरीशंकर , अशोक पिता जगन्नाथ, रामप्यारी नर्वदाबाई, रामकुमारी पुत्री जगन्नाथ, धनबाई वेवा जगन्नाथ, योगेन्द्र कुमार, जनार्दन प्रसाद पिता हरीमोहन श्रीबाई वेवा हरीमोहन

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

सागर

सागर

चकेरी

149

1.86 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार खसरा नं.

कुल रकवा हे. में

अर्जित रकवा (हे.में)

स्वामित्व का प्रकार

7

6

5

4

3

0.05

0.74

5

भूमिस्वामी

0.09

0.40

भूमिस्वामी 4/2

भूमिस्वामी

0.50

4/1

17.92

0.81

33/1

भूमिस्वामी

0.10

0.80

33/2

भूमिस्वामी

0.80

33/3

भूमिस्वामी

0.03

0.54

भूमिस्वामी 68

0.07

0.35

70

भूमिस्वामी

0.02

0.28

भूमिस्वामी 184

0.03

0.40

भूमिस्वामी 139

0.04

0.38

भूमिस्वामी 185

भूमिस्वामी

0.05

0.38

186

भूमिस्वामी

0.01

1.06

180

0.005

0.03

150/2

भूमिस्वामी

150/1

भूमिस्वामी

0.04

0.01

भूमिस्वामी

0.06

0.03

149/1

भूमिस्वामी

0.01

152

0.19 6605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.17

0.73

16

107/2

भूमिस्वामी

सकुन, इंदू पुत्री शिवप्रसाद

0.20

0.69

108

भूमिस्वामी

17 नंदकिशोर पिता काशीराम

0.02

0.13

123

भूमिस्वामी

18 नारायण पिता गनपत

0.06

0.24

19

भूमिस्वामी 128/1

0.02

0.24

131/2

भूमिस्वामी

0.01

0.07

राकेश पिता भगवानदास , मिहिलाल देवीसिंह, रामू, ना.वा. पिता भगवानदास, पालक बड़ेभाई, राकेश लीलाबाई जोजे भगवानदास

132/2

भूमिस्वामी

0.05

0.09

130/2

भूमिस्वामी

पुन्नी पिता मुल्ली

20

0.04

0.19

21

130/1

भूमिस्वामी

धरमदास पिता देवीप्रसाद

0.20

132/1

भूमिस्वामी

0.06

0.15

132/3

भूमिस्वामी

0.01

0.23

134/3

भूमिस्वामी

22 गोरेलाल पिता गनेश

0.03

0.21

133/1

23

भूमिस्वामी

राजाराम पिता प्रेमनारायण

0.04

0.21

133/2

भूमिस्वामी

0.01

0.12

142/1

24

भूमिस्वामी

मलखान पिता रामसींग

0.09

0.43

137

भूमिस्वामी

1.86

24 29.11

महायोग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014 - सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6606

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 483-82-16-17-15177

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण-

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

बरखेरा महंत

3. ग्राम

150 4. पट.ह.नं.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम स. क्र.

2

1

1

श्री देव जानकी रमणजी मंदिर बाके, ग्राम देह मुहाल मकार, बालकदास चेला बल्देवदास पता सा. देह

2 सुनील कुमार वल्द कंछेदीलाल

योग

1.02 हेक्टे.

::अनूसूची-1::

भूमि का प्रकार खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा हे.में

अर्जित रकवा (हे.में)

7

6

5

4

3

0.87

24.78

7/1

भूमिस्वामी

0.15

7/2 2.03

भूमिस्वामी

1.02

26.81

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले. किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । 6607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र- एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनॉक 29. 10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम , यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय क्रिय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 493-82-16-17-15186

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत , पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

भूमि का विवरण-

(1) (2)

सागर

1.जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

घूघर

:

148

4. पट.ह.नं.

5.635 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

[भाग 1 6608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

::अनूसूची-1::

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

कुल रकवा हे.में

खसरा नं.

स. क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हे.में)

7

3

4

6

5

2

1

1

0.10

1.44

727

भूमिस्वामी

0.06

2.54

628

0.50

15.57

330

नारायण शंकर शुक्ला ट्रस्ट, सागर प्रबंधक कलेक्टर सागर, पता सा. देह भूमि स्वामी, मीनाक्षी सिंह, पति अनिल सिंह, अध्यक्ष, कृष्णकांत, पिता गोविन्द्र प्रसाद सचिव, कुन्दनसिंह पिता नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, रामायण, पिता गोविन्द्र प्रसाद, श्रीराम पिता राजाराम, गौतम पिता गौरीशंकर सदस्य निवास ग्राम -भूमि स्वामी

0.26

0.04

328/3

2 देवीसीग पिता हीरालाल

भूमिस्वामी

0.26

0.04

328/1

भूमिस्वामी

3 कमलेश पिता हीरालाल

0.02

0.14

328/2

4 अनंदी पिता रामभरोशी

भूमिस्वामी

0.12

24

1.45

5

भूमिस्वामी

मन्शाराम पिता रामभरोषे, शिवप्रसाद पिता कमल

0.45

4.81

भूमिस्वामी 23

6 राजेश कुमार पिता दुर्गाप्रसाद

0.05

7.28

भूमिस्वामी 22

7 गोविन्द प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद

0.01

3.88

भूमिस्वामी 21

8 | चन्द्रिका पुत्री राजबाबू

2.70

0.20

50

भूमिस्वामी

रेखा पत्नि राजबाबू

9

0.05

0.60

48/4

10 अजय कंडया पिता केलाश कंडया

भूमिस्वामी

0.01

0.35

भूमिस्वामी 52

11 नंदलाल पिता हल्कू

12.

0.06

0.36

भूमिस्वामी 53

शेव कुमार डोमन पिता रामचंद , हल्की बेवा रामचंद

0.04

0.68

13 भैयालाल पिता भावसींग

भूमिस्वामी 54

0.05

0.45

भूमिस्वामी 55

14 गफलू पिता भगोनी

0.16

3.85

भूमिस्वामी 79

15 अरूण कुमार पिता बालमुकुन्द

0.15

1.91

320

भूमिस्वामी

16 सौरभ पिता राजेन्द्र

0.22

4.39

319

भूमिस्वामी

17 रागिनी पत्नि राजेन्द्रकुमार

6.92

0.11

533

भूमिस्वामी

18 राजेन्द्र कुमार वल्द दुर्गाप्रसाद

0.10

7.40

530

भूमिस्वामी

19 राजबाबू पिता बालमुकुन्द दुबे

0.15

5.60

526/1

भूमिस्वामी

20 सुषमा पत्नि गोविन्द

0.12

0.82

522

भूमिस्वामी

21 रविप्रसाद पिता परमानंद

0.06

1.45

523

भूमिस्वामी

22 महेन्द्र वल्द रविप्रसाद

0.01

0.11

741/2

भूमिस्वामी

23 रामसींग पिता खिलान

भूमिस्वामी

0.06

0.61

741/1

24 शंकर , खूबसींग , गजाधर, रामसींग, पिता खिलान, बिन्नीबाई , मुलाबाई, संतोषबाई, पुत्री खिलान , राजरानी बेवा खिलान

0.68

0.07

743

भूमिस्वामी

25 शिवचरन पिता घन्सू

0.01

0.53

744

भूमिस्वामी

26 गिरधारी पिता पूरन

भूमिस्वामी

733/1 0.94

0.15 27 जसवंत सिंह, सतीशसिंह अरूणसिंह पिता नारायण सिंह, जयंती पुत्री नारायण सिंह, लीलाबाई वेवा नारायण सिंह 6609

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

733/2 0.94

28 राजकुमार, उदय , अशोक विक्रमसिंह पिता जीवनसिंह

भूमिस्वामी

29

0.15

1.90

651

श्रीदेव जानकीरमण मंदिर बाके देह लक्षमण दास चेला महंत बिहारी, प्रबंधक कलेक्टर महोदय , सागर

0.89

0.08

भूमिस्वामी 660

गनेश पिता तुलसी सा. देह

30

0.02

0.20

उदयसिंह पिता जीवनसिंह

भूमिस्वामी 658

31

0.10

0.48

मोहनलाल पिता भागीरथ

659

32

भूमिस्वामी

0.05

0.18

671

सीताराम पत्नि महेन्द्र सिंह

भूमिस्वामी

33

0.07

0.38

672

रूपरानी पत्नि छोलेलाल

भूमिस्वामी

34

0.09

0.55

627

भूमिस्वामी

35 निर्मल लीलाधर पिता मोहन

0.14

2.60

225

देवेन्द्र पिता चैनसंह

भूमिस्वामी

36

0.05

2.02

224

भूमिस्वामी

37 लखनसिंह पिता चैनसिंह

0.24

3.60

223

भूमिस्वामी

38 महेन्द्र सिंह वल्द चैनसिंह

0.16

0.73

216/2

भूमिस्वामी

39 रूकमेश पिता हनुमत सिंह

0.76

0.04

364

रामकली जोजे रेवाराम

भूमिस्वामी

40

भूमिस्वामी

365/2 0.53

0.03 41

बलराम , गोरेलाल , अमरसींग , करनसींग , डेलन पिता हरप्रसाद सा. चकेरी

0.04

0.80

366

भूमिस्वामी

कुदऊ पिता चेतु

42

0.04

0.21

363/4

हीरालाल पिता ब्रजलाल

भूमिस्वामी

43

0.005

0.80

368

भूमिस्वामी

44 भुजबल पिता महोपी

0.005

0.40

376/3

भूमिस्वामी

0.08

2.60

380/2

भूमिस्वामी

अनूप कुमार पिता राजबाबू

45|

0.06

0.57

376/1

भूमिस्वामी

मुन्ना पिता हरीराम, मुंशीलाल पिता हरिशंकर

46

1.00

रतन पिता लटोरी

378/1

47

भूमिस्वामी

0.13

0.59

378/2

भूमिस्वामी

0.49

0.04 श्रीराम पिता भावसींग

379

48

भूमिस्वामी

0.80

0.02

398

भूमिस्वामी

0.15

397/1

भूमिस्वामी

अमरसींग पिता हरप्रसाद

49

0.05

0.17

397/2

भूमिस्वामी

50 डेलन पिता हरप्रसाद

0.42

397/3

भूमिस्वामी

51 गोरेलाल पिता हरप्रसाद

0.07

1.44

395

भूमिस्वामी

मन्नूलाल उर्फ गफलू वल्द श्यामलाल

52

भूमिस्वामी

0.06 53

393

1.29

तोडरसींग पिता जवाहरसींग , किशोरीसींग पिता गजराज, जगरानी बेवा गजराज

0.62

392/1

भूमिस्वामी

लखन पिता हरीराम

54

0.06

0.63

392/2

भूमिस्वामी

वीरसींग पिता हरीराम

55

भूमिस्वामी

56

0.07

3.17

391

गौरीशंकर , भगवानदास पिता कन्हैयालाल, मुन्नी पुत्री कन्हैयालाल

0.53

0.05

390/1

भूमिस्वामी

ऊषारानी पत्नि गोविन्दी

57

0.26

389/1

भूमिस्वामी

सिब्बू पिता अर्जुन

58

0.25

389/2

भूमिस्वामी

दौलत पिता अर्जुन

0.10 59

0.25

389/3

भूमिस्वामी

60 उदल उर्फ नारायण पिता अर्जुन

0.30

389/4

भूमिस्वामी

61 हल्काई पिता अर्जुन

0.010

0.36

388

भूमिस्वामी

62 दशरथ पिता चिन्हा

0.005

0.63

451

भूमिस्वामी 6610

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.09

0.45

450

भूमिस्वामी

63 पूरन पिता झब्बू

0.01

0.71

454/2

भूमिस्वामी

फूलसींग पिता पंचे

64

0.24

5.47

452/1

भूमिस्वामी

65 आभा पति अरूण कुमार

0.01

0.32

453

भूमिस्वामी

66 प्रकाश वल्द कुदउ

5.63

66 119.42

महायोगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.-एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 51 अ-82-16-17-15175

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे.भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण-

(1 ) (2)

सागर

1.जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

जमुनिया गौंड जलाशय योजना

सलैया घूघर

149 4. पट.ह.नं.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम स. क्र.

2

1

। रामगोपाल, संतोष , देवकाबाई, पूनाबाई, लीलावती, कमला पिता गिरधारी

2 सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई, शांतिबाई, राजबाई , रूपाबाई तुलसाबाई पिता दयाराम 3 मनीराम , भगवानसींग पिता शिवलाल , सीताराम पिता दयाराम, गुलाबबाई , शांतिबाई. राजबाई, रूपावाई, तुलसाबाई पुत्री दयाराम, रामगोपाल संतोष, देवकाबाई पूनाबाई लीलावती कमला पुत्री गिरधारी

4 मुन्नालाल, राधेश्याम, शिवराज, संतोष पिता हरीप्रसाद, नर्वदा, गुड्डीबाई, ममता, सुशीला पुत्री

हरीप्रसाद, सुहागरानी वेवा हरीप्रसाद 5 लेखन ना.वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू, 6 बेनीराम पिता भावसींग , मोतीलाल पिता भावसींग

7 लेखन ना.वा. पिता वा वलि. खेतसींग वल्द हरजू, 8 काशीराम, मोतीलाल, पिता कालूराम , भागचंद पिता रामेश्वर

9 पूरन पिता लक्ष्मन

10 अयोध्या पिता लक्ष्मन

11 मुन्नालाल पिता बाबूलाल

12 हरलाल पिता हरीसींग

13 हरलाल पिता हरीसींग

14 रामप्रसाद पिता भगवानदास

15 बालकिशन पिता पूरन

16 अरविन्दकुमार पिता त्रिलोचननाथ , अमरीष, अंजनी पिता त्रिभुवननाथ

17 भगवानसींग वल्द शिवदयाल

1.01 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

खसरा नं.

भूमि का प्रकार

कुल रकवा हे . में

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हे.मे)

6

7 4

5

3

0.07

0.12

भूमिस्वामी 2/1

0.12

2/2

भूमिस्वामी

0.24

भूमिस्वामी 2/3

0.18

4/1

3.07

भूमिस्वामी

0.01

82/1

0.11

भूमिस्वामी

82/2 0.62

भूमिस्वामी

86

0.06 0.01

भूमिस्वामी

0.80 0.08

भूमिस्वामी 88

0.07

0.78

भूमिस्वामी

101/2 0.48

भूमिस्वामी

0.03

1.09

भूमिस्वामी 99

0.67 0.05

100

भूमिस्वामी

0.01

126/2 0.08

भूमिस्वामी

0.41 0.01

126/1

भूमिस्वामी

0.62 0.10

भूमिस्वामी 125

0.06

2.12

भूमिस्वामी 139

0.04

0.37

138/1

भूमिस्वामी [भाग 1 6612

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.04

0.69

141/2

भूमिस्वामी

18 भगवानसींग वल्द शिवदयाल

0.01

141/3

लखनसींग पिता भावसींग

141/4 0.11

मनीराम पिता शिवदयाल

141/5 0.21

सुमतरानी पति कुदनसींग

0.07

0.40

143/1

भूमिस्वामी

19 रामगोपाल पिता गिरधारी

0.15

0.79

144/1

भूमिस्वामी

वेनीराम पिता भावनसींग, मोतीलाल पिता भावसींग

20

0.03

0.44

145/1

भूमिस्वामी

21 मनीराम पिता शिवदयाल

0.43

145/2

भूमिस्वामी

22 भगवानसींग वल्द शिवदयाल

14.84 1.01

22किता

महायोग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात - शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 . 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

* भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6613

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017 क्र. 233-82-16-17-15262

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम पड़रिया, खैजरा उद्देत , चौका (दमोह) , ड़ागीडहर, देवरी पथरिया, मगरौन एवं शाहपुर की करीब 990 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

: भगवंतपुरा जलाशय योजना

परियोजना का नाम भूमि का विवरण-

(1 ) (2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

पड़रिया

3. ग्राम

101

4. पट.ह.नं.

47.28 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

::अनूसूची-1::

भूमि का प्रकार

खसरा नं.

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्ट.में)

कुल रकवा (हेक्ट.में)

7

6

5

4

3

2

1

0.48

1.35

1533

1 श्री राम पिता गनेश

भूमिस्वामी

1.42

1.42

1540

भूमिस्वामी

2 नन्नेभाई पिता नन्नू

0.66

0.66

1541/1

भूमिस्वामी

3 तल्लो पिता कुद्दा

0.20

0.20

1541/2

भूमिस्वामी

4 तल्ली पिता कुद्दा

0.68

0.68

1542/1

भूमिस्वामी

5 ब्रजलाल पिता चुन्नीलाल

0.18

0.18

1542/2

भूमिस्वामी

6 अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल

0.65

0.65

1543

भूमिस्वामी

7 मोहन पिता कुद्दा

0.57

0.57

1544

भूमिस्वामी

8 तिजई पिता चुन्नीलाल

1.40

1.40

1545/1

9

भूमिस्वामी

राजू पिता कृद्दा

0.70

0.70

1545/2

भूमिस्वामी

10 विहारी पिता कुद्दा

0.42

0.42

1546

भूमिस्वामी

11 नन्नेभाई पिता चन्नीलाल

0.53

0.53

1547

भूमिस्वामी

12 धनीराम पिता कुद्दा

1.52

1.52

1548

भूमिस्वामी

13 महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग

0.92

0.92

1549/1

भूमिस्वामी

14 शकर पिता जमना

0.45

0.45

1549/2

भूमिस्वामी

15 साविर, अजीत पि. सबुआ, हसीना वे.

6614

सबुआ

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.50

0.50

1550/1

भूमिस्वामी

अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल

16

0.50

0.50

1550/2

भूमिस्वामी

अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल

17

0.95

0.95

1551

भूमिस्वामी

कलू, लक्ष्मन ,चौदे पिता गोविन्द 18

0.60

0.60

1552

भूमिस्वामी

19 मूरत पिता फूलसींग , लक्ष्मी

0.54

0.54

1553

भूमिस्वामी

रतन पिता हिम्मा सौर

20

0.37

0.37

1555

भूमिस्वामी

रामनारायण पिता फेरनसींग 21

0.09

0.09

1561/1

भूमिस्वामी

बृजकिशोर पिता फेरनसींग 22

0.09

0.09

1561/2

भूमिस्वामी

महेन्द्र पिता फेरनसींग

23

0.08

0.08

1561/3

भूमिस्वामी

अशोकसिंह पिता फेरनसींग 24

0.18

0.18

1562

भूमिस्वामी

करन, प्रकाश पिता रामनाथ 25

1.61

1.61

1564

भूमिस्वामी

प्रताप पिता विन्द्रावन

26

1.30

1.30

1565

भूमिस्वामी

बहादुर खां पिता खुन्ने

27

4.04

4.04

1566

भूमिस्वामी

बाबू खां पिता रज्जूखां

28

0.77

0.77

1567

भूमिस्वामी

बाबूखां पिता रज्जूखां

29

0.37

0.37

1568

भूमिस्वामी

बाबूखां पिता रज्जूखां

30

0.02

0.02

1569

भूमिस्वामी

मजीत खां पिता खुमने खां 31

0.78

0.78

1570

भूमिस्वामी

हरी पिता पचकोडी

32

0.047

0.047

1571

भूमिस्वामी

33 धन्नी छोटे पि. झुत्ते, गंगा, शीला, सीता पुत्री झुत्ते बेटी वेवा मुल्ले

0.29

0.29

1572/1

भूमिस्वामी

महेन्द्र पिता कुद्दा

34

0.29

0.29

1572/2

भूमिस्वामी

35 तल्लो पिता कुद्दा

0.20

0.20

1572/3

भूमिस्वामी

राजू पिता कृद्दा

36

0.29

0.29

1572/4

भूमिस्वामी

37 बिहारी पिता कुद्दा

0.29

0.29

1572/5

भूमिस्वामी

38 धनीराम पिता कुद्दा

0.28

0.28

1572/6

भूमिस्वामी

39 नारायण पिता कुद्दा

मोहन पिता कुद्दा

40

41 बिहारी पिता कुद्दा

42 तल्लो पिता कुद्दा

43 राजू पिता कृद्दा

धनीराम पिता कुद्दा

44

नारान पिता कुद्दा

45

46 वलीराम पिता रल्ली

47 प्रताप पिता विन्द्रावन

फूलरानी पति मजीदखाँ 48

छोटा पिता झुत्ते

49

50 राधारानी बेवा मोहन चड़ार सुखनंदन पिता रामगुलाम 51

सुखराम पिता विष्णु

52

बूढ़ा पिता चिमन

53

मंजीत पिता खुन्ने

54

55 बसीर मोहम्मद पित तीरखां 56 रामेश्वर पिता बब्बू

57 बफाती पिता अब्दुल

58 उस्ताज पिता अब्दुल

0.04

0.04

1573/1

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1573/2

भूमिस्वामी

0.29

0.29

1573/3

भूमिस्वामी

0.04

0.04

1573/4

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1573/5

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1573/6

भूमिस्वामी

0.91

0.91

1574

भूमिस्वामी

0.30

0.30

1575

भूमिस्वामी

0.32

0.32

1576

भूमिस्वामी

1.21

1.21

1577

भूमिस्वामी

1.73

1.73

1578

भूमिस्वामी

0.10

0.10

1579

भूमिस्वामी

1.01

1.01

1580

भूमिस्वामी

1.01

1.01

1581

भूमिस्वामी

0.95

0.95

1582

भूमिस्वामी

0.84

0.84

1583

भूमिस्वामी

0.37

0.37

1584

भूमिस्वामी

1.28

1.28

1585/1

भूमिस्वामी

1.28

1.28

1585/2

भूमिस्वामी 6615

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

मुस्ताक पिता अब्दुल

59

भूमिस्वामी

छुट्टी खाँ पिता करन जू

60

भूमिस्वामी

61 बाबूखां पिता करनजूखां

भूमिस्वामी

छुट्टी खाँ पिता करन खाँ

62

भूमिस्वामी

63 रामसेवक , आशाराम पिता गौरीशंकर, राजरानी वे. गौरीशंकर

भूमिस्वामी

बाबूखाँ पिता करनजू खाँ

64

1.28

1.28

1585/3

0.54

0.54

1586

0.30

0.30

1587/1

0.29

0.29

1587/2

1.76

1.76

1588

1.44

1589

1.44

0.15

0.15

1590

भूमिस्वामी

रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर 65

भूमिस्वामी

धनीराम पिता कुद्दा

66

0.68

0.68

1591

0.24

0.24

1592

भूमिस्वामी

नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल

67

भूमिस्वामी

काशिम पिता लाल खां

68

0.54

1594 0.54

0.35

0.35

1595

भूमिस्वामी

काशिम पिता लाल खां

69

0.89

0.89

भूमिस्वामी 1596

70 देवीसींग, कुवरसींग पि. नन्हासींग , कमलाबाई पुत्री नन्ना, भागबाई वे. नन्हा तिजई पिता चुन्नीलाल

71

मोहन पिता कुद्दा

72

तल्लो पिता कुद्दा

73

74 तल्लो पिता कुद्दा

75 बिहारी पिता कुद्दा

76 धनीराम पिता कुद्दा

नारान पिता कुद्दा

77

नारायण पिता कुद्दा

78

नफीसा उर्फ नशीम बी पत्नि मुनीखां 79

80 श्रीराम पिता गनेश

81 कुद्दा, पूरन , भगवानसींग , फूलसींग पिता रतन, काशीबाई पुत्री रतन, सुहाग रानी वेवा रतन, शारदा पुत्री भूमि स्वाकी, बल्लू, फूलरानी वेवा बल्लू कल्याण पिता चुन्नीलाल

82

83 संजू, संजय ना. वा. वल्द हल्लेभाई उर्फ कोमल, पूनम ना.वा.पु. हल्लेभाई उर्फ कोमल बली माँ पार्वती वेवा हल्लेभाई उर्फ कोमल

84 वफादी वल्द अब्दुल

85 मुनीर खाँ पिता गुलाब खाँ

86 मुस्ताक पिता अब्दुल

87 सीताराम पिता हरिराम

0.13

0.13

1597

भूमिस्वामी

0.03

0.03

1598/1

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1598/2

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1598/3

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1598/4

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1598/5

भूमिस्वामी

0.02

0.02

1598/6

भूमिस्वामी

0.16

0.85

1534

भूमिस्वामी

0.10

0.93

1536

भूमिस्वामी

0.30

0.81

1537

भूमिस्वामी

0.48

0.15

1538

भूमिस्वामी

0.18

1539/1

भूमिस्वामी

0.67

भूमिस्वामी 1539/2

0.16

0.85

0.18

0.18

1600/1

भूमिस्वामी

0.18

0.10

1600/2

भूमिस्वामी

0.04

0.18

1600/3

भूमिस्वामी

0.35

1.35

1602

भूमिस्वामी

47.28

52.427

योग-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) -2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , H [भाग 1 6616

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. -एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 46-अ-82-16-17-15237

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी, सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

: जमुनिया गौंड जलाशय योजना

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण-

सागर

:

1.जिला

सागर

2. तहसील

पिपरिया घूघर

3. ग्राम

150

4. पट.ह.नं.

: 1.50 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

::अनुसूची-1:

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

स्वामित्व

का प्रकार

भूमि का प्रकार

कुल रकवा हे . में

अर्जित रकवा (हे .में) स. क्र.

7

6

3

5

4

2

0.040

0.350

92

भूमिस्वामी

1 जगदीश पिता बलराम

0.020

0.100

103/1

भूमिस्वामी

2 अजय कुमार पिता बलराम

0.040

0.300

103/3

भूमिस्वामी

0.030

0.100

93/2

भूमिस्वामी

0.110

1.340

109

भूमिस्वामी

3 द्वारका पिता हरप्रसाद

भूमिस्वामी

4

0.030

1.00

157

सुंदर, बाबूलाल , गिरजाशंकर पिता भगवानदीन, रामनारायण पिता रामप्रसाद, भूमि स्वामी बाबूलाल, जमनाप्रसाद पिता देवकीनंदन, मनक्याई वारी वेवा देवकीनंदन

5

भूमिस्वामी

0.120

0.840

159

विपिन ना.वा. वल्द व वली माधव तरूण ना.वा. वल्द व वली रामबाबू

0.020

0.160

158

भूमिस्वामी

6

0.080

0.760

भूमिस्वामी 160

पुरषोत्तम पिता सुंदरलाल, रामबाबू पिता रामनाथ

0.03

0.11

172/1

भूमिस्वामी

0.070

0.560

154

7

भूमिस्वामी

0.07

0.71

153

भूमिस्वामी

नेतराम पिता रामकिशन, महेन्द्र जुगलकिशोर, पिता रामकिसन

0.07

0.50

148/1

भूमिस्वामी

0.02

0.12

148/2

भूमिस्वामी

0.020

0.240

172/2

8

भूमिस्वामी

सुदीक्षा पत्नि कुलदीप

0.05

0.38

भूमिस्वामी 171

9 गिरजानंदन पिता बलराम

10

भूमिस्वामी

0.05

0.32

167

चंदाबाई वेवा तुलसीराम कुसुम सुनीता पुत्री तुलसीराम

0.05

0.68

192/1

11

भूमिस्वामी

जुगलकिशोर, महेन्द्र कुमार पिता रामकृष्ण

0.03

0.40

192/2

12

भूमिस्वामी

रामबाबू पिता रेवाराम

0.05

0.18

166/2

13

भूमिस्वामी

महेन्द्र पिता रामकिसन

14

भूमिस्वामी

2.30

108/1

आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद , कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद , मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद

0.16

0.76

108/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.50

108/3

रामगोपाल पिता रामनारयण अशोक, मुकेश पिता गयाप्रसाद, प्रभाबाई वेवा गयाप्रसाद

भूमिस्वामी

0.44

106/1

15 अर्पित ना.वा. वर्षा विन्द्रश्वरी ना. वा. पिता विनोद पालक आजी, शीलरानी वेवा हरीशंकर, अर्चना वेवा हरीशंकर

0.07

भूमिस्वामी

0.10

106/2

आकाश पिता लक्ष्मीप्रसाद, कौशल्या पुत्री लक्ष्मीप्रसाद, मायाबाई वेवा लक्ष्मीप्रसाद

0.04

106/3

रेवाराम पिता रामनारायण

भूमिस्वामी [भाग 1 6618

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.53

161/1

16

भूमिस्वामी

0.09 रामाधार पिता बाबूलाल

0.60

161/2

भूमिस्वामी

कमलेश पिता बाबूलाल

0.240

170/1

17

भूमिस्वामी

गिरजानंदन पिता बलराम

0.400

170/2

भूमिस्वामी

अशोक पिता बलराम

0.12

0.400

170/3

भूमिस्वामी

अरूण पिता बलराम

0.120

170/4

भूमिस्वामी

बलराम पिता भैयालाल

0.680

170/5

भूमिस्वामी

ब्रजकिशोर पिता बलराम

0.560

169/1

भूमिस्वामी

18 अशोक पिता बलराम

0.240

169/2

भूमिस्वामी

अरूण पिता बलराम

0.06

0.310

169/3

भूमिस्वामी

बलराम पिता भैयालाल

0.080

169/4

भूमिस्वामी

जगदीश पिता बलराम

1.50

17.45

18किता

महायोग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम , यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 47 अ-82-16-17-15235

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की जमुनिया गौंड जलाशय योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से ग्राम जमुनिया गौंड, बरखेरा महंत, पिपरिया घूघर, चकेरी , सलैया घूघर एवं घूघर की करीब 716 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

: जमुनिया गौंड जलाशय योजना

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण-

(1) (2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

जमुनिया गौंड़

3. ग्राम

150

4. पट.ह.नं.

:

3.20 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

भूमिका प्रकार भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

कुल रकवा हे. में

अर्जित रकवा (हे.में)

7

6

4

5

3

2

1

0.18

2.96

341

1

भूमिस्वामी

सुनील कुमार पिता कन्छेदी

0.06

342/1 0.13

2

भूमिस्वामी

सुमनलता पुत्री कन्छेदी

0.60

329/1

3

भूमिस्वामी

हरिराम पिता मूलचंद

0.21

329/2

भूमिस्वामी

0.09 सुमनलता पुत्री कन्छेदी

0.15

329/3

भूमिस्वामी

0.28

329/4

भूमिस्वामी

0.13

0.42

328/2

4

भूमिस्वामी

हरीराम पिता मूलचंद

0.04

0.36

328/3

5

भूमिस्वामी

भुजबल पिता कंछेदी

0.04

0.36

328/4

6

भूमिस्वामी

हनुमत पिता कंछेदी

0.04

0.36

328/5

7

भूमिस्वामी

शेवप्रसाद पिता कंछेदी

0.05

0.12

328/1

8

भूमिस्वामी

भुजबल, हुनमत, शेवप्रसाद , पिता कंछेदी

0.21

1.20

327/3

9

भूमिस्वामी

मयूरिका पत्नि यादवेन्द्र

0.22

327/2 1.31

10

भूमिस्वामी

प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद

0.03

326/3 0.24

भूमिस्वामी

11 मनीराम पिता भैयाराम

0.10

326/4 0.62

भूमिस्वामी

0.11

0.30

325/1

भूमिस्वामी

12 गीता वेवा दुर्गाप्रसाद

0.04

0.87

318

भूमिस्वामी

0.03

3.42

320/1

भूमिस्वामी [भाग 1 6620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.62

0.10

325/4

भूमिस्वामी

ऋषि ना.वा. बल्द बबली, प्रदीप

0.01

0.62

325/3

भूमिस्वामी

अनिल पिता दुर्गाप्रसाद

14

0.13

324 1.59

15

भूमिस्वामी

शालकराम पिता खिलान

भूमिस्वामी

16

0.14

0.78

323

आकाश, चंद्रभान ना.वा. पिता दयाराम वली व.खुद मॉ कृष्णरानी बेवा दयाराम

17

भूमिस्वामी

0.36

320/2 2.86

वरूण प्रताप ना.वा. यादवेन्द्र पाखी वा. चित्रांगदा नावा. पुत्री यादवेन्द्र पालक व खुद मां मयूरिका बेवा यादवेन्द्र

0.07

0.29

317

भूमिस्वामी

द्रोपती पति जगन्नाथ

18

भूमिस्वामी

19

0.04

0.34

257

रमेश , चिंतामन , कुँवरसींग बल्ले, सुदामा, तुलसीराम, घनश्याम पिस. बाबूलाल, सब्बो, रामकली, नब्बों पुत्रियां बाबूलाल बाबूलाल पिता रामप्रसाद

20

भूमिस्वामी

0.010

0.04

267

द्वारकाप्रसाद पिता हरीशंकर , सुमतरानी वेवा हरीशंकर, टीकाराम, अमन ना. वा. पिता महेन्द्र व वली व. खुद मॉ सुनीता वेवा महेन्द्र, सुरेश, मुन्नी, बड़ी बिन्ना, पिता रूपसींग , सुनीता, अनिल, सुनीता, पिस . भगवानदास, राधारानी वेवा भगवानदास, हेमराज, कृष्णकुमार, बड़ीबिन्ना, सरोज पिता राजाराम बृजरानी वेवा राजाराम

0.03

0.09

277

21

भूमिस्वामी

प्रेमसींग पिता धनसींग

0.03

0.05

281

भूमिस्वामी

22 मुन्ना पिता राजाराम

0.11

0.94

286

23

भूमिस्वामी

कुंवरसींग पिता धनसींग

0.08

1.51

288

24

भूमिस्वामी

मंदिर श्री देवमहावीर जी, मुह. अनिल पिता दुर्गाप्रसाद, प्रबंधक

0.01

0.62

322/2

25

भूमिस्वामी

माखनलाल पिता मनीराम

0.03

1.10

340/1

भूमिस्वामी

26 बुद्दे पिता पंचे

0.07

0.29

266

27

भूमिस्वामी

0.01

263/1 0.06

भूमिस्वामी

0.01

0.13

भूमिस्वामी 264

भूमिस्वामी

0.01

0.01

268

बलराम सेवक, दिनेश, भूरे पिता दलीप, हरीबाई, बड़ीबाई पुत्र दिलीप, सुमतरानी वेवा दलीप, वीरसींग , वा. भूपेन्द्र ना.वा. पिता जगदीश , माया वा. क्रांति ना.वा. पुत्री जगदीश बगै.

0.01

0.02

भूमिस्वामी 169

28 मुलाबाई बेवा बबुआ

0.01

0.04

280

29

भूमिस्वामी

ताराबाई वेवा राजाराम

0.20

316/1

भूमिस्वामी

30 देवका, माया पुत्री जगन्नाथ , द्रोपती वेवा जगन्नाथ

0.11

0.56

316/2

भूमिस्वामी

बद्री उर्फ हेमराज पिता जगन्नाथ

0.55

316/3

भूमिस्वामी

कलू उर्फ महेन्द्र पिता जगन्नाथ

0.41

253/1

31

भूमिस्वामी

0.40

0.01

253/2

भूमिस्वामी

नीरज पिता निरपत, शारदाबाई, वेवा निरपत भगवानदास पिता प्यारेलाल , गनेशराम पिता जालम

0.21

276/1

भूमिस्वामी

32 बल्देव पिता राजाराम

0.21

0.03

276/2

भूमिस्वाभी

शिवराज पिता राजाराम

276/3 0.22

भूमिस्वामी

विजयसींग पिता धनसींग

0.48

283/1

33

भूमिस्वामी

मंगलसींग पिता कन्हैयालाल

0.14

0.96

283/2

भूमिस्वामी

मुन्ना, शिवराज बल्देव पिता राजाराम

284/1 0.40

34

भूमिस्वामी

0.10

राजकुमार पिता कन्हैयालाल

0.39

284/2

भूमिस्वामी

मंगलसींग पिता कन्हैयालाल 6621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

A

0.28

285/1

भूमिस्वामी

चंद्ररानी वेवा दुर्गाप्रसद

ॐ

0.48 0.10

285/2

भूमिस्वामी

राजकुमार पिता कन्हैयालाल

1.00

285/3

भूमिस्वामी

मंगलसींग पिता कन्हैयालाल

0.07

0.09

258

भूमिस्वामी

36 प्रेमसींग पिता अमरसींग

3.20

32.62

36किता

योग-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6622

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 29 अ-82-17-18

सागर , दिनांक 5 दिसम्बर 2017 मौजा वंशिया पट.ह.नं.- 116 तहसील सागर

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/ MP / RIV / 67810 /2017 पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

2

1

1 चन्दन, उत्तम बालिग रामबाबू नाबालिग पिता छतरसींग , सरस्वतीबाई, शिववती बालिग लक्ष्मी उत्तरा नाबालिग वल्द छतरसींग , ताराबाई वेवा छतरसींग वली माँ ताराबाई साकिन देह

2 मोहन वल्द बसोरे साकिन देह

3 विजय कुमार वल्द कन्हैयालाल साकिन देह 4 रविप्रकाश वल्द शरदकुमार साकिन ढ़ाना 5 प्रागबाई पति खेतसींग साकिन बन्नाद 6 सरवन पिता खिलान साकिन देह कैथ मध्यम सिचाई परियोजना

सागर

सागर

वंशिया

116

75.380 है.

::अनुसूची-1::

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्र.

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7 4

3

0.530

456

भूमिस्वामी

0.390

0.150

0.030

भूमिस्वामी 459

0.200

0.200

भूमिस्वामी 461

1.600

3.260

भूमिस्वामी 512

0,800 0.030

भूमिस्वामी 514

1.330

462

1.330

भूमिस्वामी

0.430

0.430

भूमिस्वामी 602

0.260

0.26

भूमिस्वामी 606

0.100

1.730

भूमिस्वामी 464

0.530

480

भूमिस्वामी 6623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.770

0.220

भूमिस्वामी 497

7 राकेश पिता रघुराज सींग साकिन देह

0.060

0.310

8

भूमिस्वामी 498/2

मोहन पिता रघुराज सिंह साकिन देह

0.800

508

1.210

9

भूमिस्वामी

बाबूसींग पिता तोड़रसींग साकिन देह

0.400

1.200

भूमिस्वामी 499/3

10 पुष्पेन्द्र सींग वल्द तोड़र सींग साकिन देह

0.330

0.330

भूमिस्वामी 752

0.470 0.470

भूमिस्वामी 753

507

0.170

0.170

भूमिस्वामी

11 हरिराम पिता निजाम साकिन देह

0.310

509

0.310 12

भूमिस्वामी

0.590

779/1

भूमिस्वामी

0.590 घसीटे, थोवन, बलराम बालिग , कृष्णकुमार नाबालिग पिता तिजैया वली व खुद तेजाबाई वेवा तिजैया, भाईलाल पिता निरपत, कुद्दा पिता भबूदे, काशीराम, भगतसिंह , नन्हेभाई पिता मकुन्दा, लक्ष्मीबाई पुत्री मकुन्दा, गौरझामरवारी वेवा मकुन्दा साकिन देह

0.150

0.150

510

13

भूमिस्वामी

धर्मेन्द्र सिंह पिता साहब सिंह साकिन बम्हौरी बीका

0.260

0.260

511

14

भूमिस्वामी

रविन्द्र सिंह वल्द बाबू सिंह दांगी साकिन देह

2.970 0.780

597

15

भूमिस्वामी

मंदिर श्री देव जानकी रमणजी मुह. द्वारकादास साकिन देह प्रबंधक, कलेक्टर सागर

4.400

5.64

598

भूमिस्वामी

0.750

600

0.750

भूमिस्वामी

2.370

2.370

भूमिस्वामी 601.

5.500

750

5.500

भूमिस्वामी

0.540

1.080

599

16

भूमिस्वामी

शरद कुमार , सुशील कुमार पिता गोपीलाल साकिन देह

1.070

604

1.070

17

भूमिस्वामी

सुखलाल पिता निजाम, सियारानी देवा निजाम साकिन देह

1.070 1.070

605

भूमिस्वामी

18 छैकोड़ी वल्द नवल साकिन देह

0.020

0.150

608

भूमिस्वामी

19

0.020 मालती देवी पति विष्णुदत्त साकिन सिजोता तहसील व जिला रतलाम

0.680

609

भूमिस्वामी

1.210

624

1.210

20

भूमिस्वामी

बिट्टू सिंह वल्द शेर सिंह साकिन देह

0.800

1.800

625

भूमिस्वामी

प्यारेलाल वल्द दमरू साकिन देह

21

1.240

1.240

626

भूमिस्वामी

22 भैयाराम वल्द दमरू साकिन देह

0.580

1.300

जाहरसींग पिता शेरसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 627/1

23

0.020

642

1.210

भूमिस्वामी

24 धर्मेन्द्र पिता तुलसीराम साकिन शंकरगढ़ सागर

0.030

1.160

649

भूमिस्वामी

राजेश पिता गनपत साकिन देह

25

0.100

1.470

भूमिस्वामी 652

26 रूपनारायण पिता खुमान सिंह साकिन सागर

1.600

1.200 मीरा पिता छोटा साकिन देह

27

भूमिस्वामी 653

1.600

1.600

भूमिस्वामी 655

28 मीरा, करन पिता छोटा, सियारानी वेवा छोटा साकिन देह

0.290

0.140

656

भूमिस्वामी

सरदार वेवा रगवर साकिन देह

29

0.220

0.030

666

भूमिस्वामी

0.810

670

0.810

भूमिस्वामी

1.240

661

30

भूमिस्वामी

0.420 प्यारीबाई पिता हरजू, हरीबाई पिता हरीसींग , कमलाबाई पुत्री परमानंद , परमानंद वल्द अर्जुन साकिन देह

662

1.100

31

भूमिस्वामी

0.020

1.210

668

1,210

भूमिस्वामी

32

बाबूलाल, रवि, दीवान, रोशन, रामनरान नाबालिग पिता गरीबा पालक माँ लटकारी वेवा गरीबा साकिन देह दीनदयाल वल्द चेतु साकिन देह

0.280

0.280

669

33

भूमिस्वामी

रामदास वल्द हल्कू, सीताराम वल्द सरमन साकिन देह

0.930

0.930

671

भूमिस्वामी

0.310

0.310

672

34

भूमिस्वामी

0.730

673

0.730

भूमिस्वामी

0.390

0.390

674

भूमिस्वामी

नंदराम पिता छोटेलाल , शकुनबाई, मायाबाई पिता छोटेलाल, जनकदुलारी वेवा छोटेलाल , टन्टू पिता राजाराम, रामदुलारी वेवा विशाल , गुड्डी नाबालिग पिता विशाल वली जनकदुलारी, राजेन्द्र, भागबाई पिता गुपाल साकिन देह

0.680

0.680

680

भूमिस्वामी 6624

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

35 जोन पिता आखरा साकिन देह

बसन्ता वलद गफले साकिन देह

36

37 शिवदर्शन प्रसाद पिता ठाकुरदास साकिन यादव कालोनी सागर

38 श्रीराम पिता भोले साकिन देह

39 नत्थीबाई पुत्री हल्लू साकिन देह

40 हेमराज गुपाल पिता सीताराम , पूनाबाई पुत्री सीताराम साकिन देह

41 पप्पू पिता गंगा साकिन देह

42 चंदा पति लखन साकिन बरोदा

43 पप्पू बल्द गंगाराम सौर साकिन देह

44 जगदीश पिता गंगा साकिन देह

45 रामसींग, दौलत पिता परमा , राधा कलाबाई वेनी, अनीता पुत्री परमा रामदुलैया वेवा परमा साकिन देह 46 हनमत पिता हीरालाल , शारदा कल्लो पुत्री हीरालाल साकिन देह

47 पप्पू, जगदीश पिता गंगाराम साकिन देह 48 उमराव पिता नंदलाल साकिन देह

49 लटोरी पिता भगोली सुमतरानी वेवा भगोली, ताराबाई पति हरदास साकिन देह

आशारानी पति जगदीश साकिन देह 50

गेंदारानी पत्नि लक्ष्मन साकिन देह

51

52 कमलारानी पति रामबहारी साकिन देह 53 परमू, हरीराम, सुन्दरा, जयराम, धनीराम पिता मुलू, परमाबाई नाबालिग पिता मुलू वली माँ खुद बारीबहू वेवा मुलू सा. देह

54 आशारानी वेवा जगदीश , पुष्पेन्द्र, लखन नाबालिग वली माँ व खुद आशारानी पिता जगदीश, उर्मिला नाबालिग गायत्री नाबालिग वली व खुद आशारानी पिता जगदीश साकिन देह

लक्ष्मन वल्द रामलाल साकिन देह

55

56 भगवानसींग वल्द बहादुरसींग साकिन देह श्रीमति आशाबाई पति भगवान सींग साकिन देह 57

58 मरदन सींग पिता सुक्केसींग साकिन देह 59 लालसींग , फूलसींग पिता बाबूसींग साकिन देह 60 बहादुरसींग पिता सुक्के साकिन देह 61 मलखान सींग वल्द सुक्के सींग साकिन देह 62 आशादेवी पति शरद कुमार साकिन दाना 63 शरद कुमार वल्द गोपीलाल साकिन ढ़ाना 64 पुष्पेन्द्र सींग वल्द तोड़र सींग साकिन देह 65 रामसींग वल्द तोड़रसींग साकिन देह 68 बाबूसींग पिता तोड़रसींग साकिन देह आशीष वल्द परषोत्तम साकिन देह 67

1.210

1.210

भूमिस्वामी 675

1.210

1.210

677

भूमिस्वामी

1.210

1.210

678

भूमिस्वामी

0.800

0.800

भूमिस्वामी 679

0.210

0.210

681/1

भूमिस्वामी

1.200

1.200

भूमिस्वामी 681/2

1.210

1.210

682

भूमिस्वामी

0.600

683

भूमिस्वामी

0.600

0.720

0.720

684

भूमिस्वामी

0.690

0.690

भूमिस्वामी 685

1.490

1.490

भूमिस्वामी 686

1.250

1.250

भूमिस्वामी 687

1.140

1.140

भूमिस्वामी 688

689

1.210

भूमिस्वामी

1.210

2.050

801

भूमिस्वामी

1.130

0.200

1.210

690/2

भूमिस्वामी

0.660

0.940

691

भूमिस्वामी

0.350

692/1

भूमिस्वामी

0.350

0.300

0.640

भूमिस्वामी 692/2

0.300

0.300

भूमिस्वामी 692/3

0.840

0.840

693

भूमिस्वामी

0.780

भूमिस्वामी 694/1

0.780

0.400

0.400

694/2

भूमिस्वामी

0.380

0.380

भूमिस्वामी 695/1

1.210

0.120

697

भूमिस्वामी

0.270

0.270

695/2

भूमिस्वामी

1.180

1.330

भूमिस्वामी 696

0.130

0.130

भूमिस्वामी 738

0.130

0.130

भूमिस्वामी 739

0.260

0.260

740

भूमिस्वामी

0.080

0.080

भूमिस्वामी 742

0.080

0.080

743

भूमिस्वामी

0.120

744

0.120

भूमिस्वामी

0.120

0.120

भूमिस्वामी 745

2.350

2.350

भूमिस्वामी 747

2.350

2.350

748

भूमिस्वामी

0.680

754/1

भूमिस्वामी

2.020

1.98

754/2

भूमिस्वामी

1.480

754/3

भूमिस्वामी

0.620 0.310 भूमिस्वामी 771

0.250

0.250

भूमिस्वामी 774

0.070

0.070

भूमिस्वामी 777 6625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

68 रामसींग वल्द तोड़रसींग साकिन देह बैजनाथ वल्द निजाम साकन देह 69

70 रामकिशन पिता बैजनाथ साकिन देह भाईलाल वल्द निरपत साकिन देह 71

72 रामकिशन वल्द बैजनाथ साहू साकिन देह 73 दीना वल्द कुदऊ साकिन देह

खूबसींग पिता लेखन साकिन देह 74

75 सुदामा प्रसाद वल्द भाईलाल साकिन देह 76 शालकराम वल्द बाबूलाल साकिन देह

रमेश पिता हरिशंकर साकिन देह 77

78 मोहन पिता नथू साकिन देह

विनोद पिता गोपाल साकिन देह 79

80 रामकृष्ण पिता जुगल किशोर साकिन ढ़ाना 81 प्रेमबाई पति रामा साकिन देह 82 शांतिबाई वेवा बाबूलाल साकिन देह 83 लाडलीबाई वेवा निर्भय, रगवर, लल्लूभाई, धनीराम, भगवत, जमना वल्द निर्भय, सजराबाई, भागबाई पिता निर्भय साकिन देह

84 श्रीसींग वल्द भबूदे साकिन देह 85 कृष्णाबाई पत्नि देवीसींग साकिन देह

योगः-

0.580

1.22

772

भूमिस्वामी

0.310

0.310

773

भूमिस्वामी

0.200

0.200

भूमिस्वामी 775

0.080

0.080

भूमिस्वामी 776

0.360

0.360

भूमिस्वामी 778

0.400

0.400

भूमिस्वामी 779/2

0.050

0.050

भूमिस्वामी 780

0.290

0.290

भूमिस्वामी 783

0.860

0.860

786

भूमिस्वामी

1.070

1.070

785

भूमिस्वामी

0.460

0.460

भूमिस्वामी 787

0.070

0.070

788/1

भूमिस्वामी

0.190

0.190

789/1

भूमिस्वामी

0.080

0.080

791/1

भूमिस्वामी

0.050

0.050

792/1

भूमिस्वामी

0.050

0.050

भूमिस्वामी 793/1

0.060

0.060

788/2

भूमिस्वामी

0.190

0.190

789/2

भूमिस्वामी

0.090 0.090

भूमिस्वामी 791/2

0.050 0.050

792/2

भूमिस्वामी

0.050

0.050

793/2

भूमिस्वामी

0.070

0.070

788/3

भूमिस्वामी

0.190

0.190

789/3

भूमिस्वामी

0.080

0.080

791/3

भूमिस्वामी

0.050

0.050

792/3

भूमिस्वामी

0.050

0.050

793/3

भूमिस्वामी

1.300

1.300

भूमिस्वामी 790

0.250

0.250

भूमिस्वामी 794

0.780

1.360

795

भूमिस्वामी

0.020

0.250

796

भूमिस्वामी

0.350

802

भूमिस्वामी

0.170

0.140

0.370

803

भूमिस्वामी

0.040

0.300

804

भूमिस्वामी

75.38

103.44

127

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्ट्रर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभार अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसव मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43. व उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन आगर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6626

क्र. 30 अ-82-17-18

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/ MP / RIV / 67810 / 2017 पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: कैथ मध्यम सिचाई परियोजना

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

117 4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम स. क्र.

2

1

1

गनेशराम पिता तुलसीराम साकिन देह 2

मुन्ना पिता तुलसीराम साकिनं देह

मदन पिता तुलसीराम साकिन देह 3-

4

अखलेश उर्फ पप्पू पिता तुलसीराम साकिन देह 5

फूलरानी वेवा तुलसीराम साकिन देह 6

महेश, लखन, जगदीश, प्रभूदयाल, महेन्द्र, कमलेश, अनीता,, शशिकलां, लीलाबाई पिता घनश्याम सििकन देह 7

रजनीश पिता दीपक, नंदनी नाबालिग पिता नीलेश वली अशोक कुमार पिता गौरीशंकर रेखा वेवा नीलेश साकिन देह

8

ठाकुरदास पिता गोपीकृष्ण साकिन देह

रामप्रकाश वल्द माधवप्रसाद साकिन देह 9

10

श्यामसुन्दन पिता रामचरण साकिन देह

नारायणपुर

60.650 है.

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रका

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

6

7

5

4

3

0.520

0.520

192/1

भूमिस्वामी

0.520

0.520

192/2

भूमिस्वामी

0.570

0.570

192/3

भूमिस्वामी

0.590.

0.590

192/4

भूमिस्वामी

0.080

0.080

192/5

भूमिस्वामी

5.340

5.340

193

भूमिस्वामी

0.260

0.260

भूमिस्वामी 213

2.490

2.490

194

भूमिस्वमगी

0.660

0.660

196

भूमिस्वामी

0.720

0.720

197

भूमिस्वामी

1.230

1.230

198

भूमिस्वामी 6627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

A

बलराम पिता सुन्दरलाल साकिन देह 11

12

रामसींग पिता नत्थू साकिन देह

हरबाई पति पन्नालाल साकिन सेमरा 13

14

काशीराम, सुक्के, आलम पिता परसादी साकिन देह 15

राममनोहर, सुखराम, आत्माराम, रामकृपाल पिता प्रेमनारायण , मुकेश, ववीता पिता रामविशाल , विमला वेवा रामविशाल, कमला पुत्री प्रेमनारायण अर्पि नाबालिग पिता गोविन्दराम पालक व खुद माँ शुषमा वेवा गोविन्दराम साकिन देह 16 सत्यवत्ती जोजे सुखराम , पुष्पा जोजे आत्माराम साकिन देह

पूरनसींग पिता लालसींग साकिन देह 17

बाबूलाल पिता लालसींग साकिन देह 18

19

देवकीनंदन सुदामा पिता रतनलाल साकिन हफसिली 20 मरी सीताराम पिता रामचरन नंनी वेवा रामचरन साकिन देह

सीताराम वल्द रामचरन साकिन देह 21

22

रामकृपाल बालिग वल्द प्रेमनारायण साकिन देह 23

24

जसरथ वल्द गुवदी, कुवंरबाई पति जसरथ साकिन देह कलू, पप्पू, धन्नू पिता कड़ोरी, रामवती, हल्ली पुत्री कड़ोरी साकिन देह

25

मुल्ली वल्द धीरज तुलसाबाई पति मुल्ली साकिन देह 26 मुल्ली वल्द मोहन, गल्लोबाई पति मुल्ली साकिन देह 27 मिठ्ठू वल्द प्यारेलाल, तेजाबाई पत्नि मिठ्ठू साकिन देह 28

चुन्नी वल्द भैयालाल, सरोज पति चुन्नी साकिन देह 29

राजकुमार, सोहन, शंकर, राजेन्द्र पिता तिलकसिंह, पूना पुत्री तिलक सिंह, मल्लोबाई पत्नि तिलक सिंह साकिन देह 30 काशीराम वल्द रज्जू रामरानी पत्नि काशीराम साकिन देह

कम्मोदा वल्द भागीरथ, मीरा पति कम्मोदा साकिन देह 31

32

नत्त्थूवल्द पंचू साकिन देह

जगदीश वल्द रामेश्वर साकिन रेवझा 33

34

प्रभु सिंह पिता दुर्जन सिंह गौड़ साकिन सापट 35

ज्ञानी पिता दुरगसींग साकिन रेवझा रामवती पति हरगोविन्द साकिन पथरिया जाट 36

37

श्री देव राधाकृष्ण जी मंदिर बांके देह मुह. नीमाबाई पति रामचरण साकिन गौरझामर, जयनारायण पुत्र पुरूषोत्तमलाल साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर ईश्वरी प्रसाद वल्द रतनलाल साकिन हफसिली 38

केशव प्रसाद वल्द अवध बिहारी साकिन देह 39

40

राजकुमार, वीरेन्द्र, मुकेश कुमार, राजेश कुमार, विमल कुमार पुत्र दयाचंद, चिरोंजीबाइ वेवा दयाचंद साकिन देह

सुदामा वल्द रतनलाल साकिन देह 41

देवकीनंदन वल्द रतनलाल साकिन देह 42

43

अनिमेश पिता अशोक कुमार साकिन देह

0.270

0.270

199

भूमिस्वामी

0.730

0.730

200

भूमिस्वामी

0.180

0.180

211

भूमिस्वामी

1.130

1.130

201

भूमिस्वामी

1.210

1.210

202

भूमिस्वामी

0.110

0.110

207

भूमिस्वामी

0.710

0.710

203

भूमिस्वामी

0.090

0.090

206

भूमिस्वामी

0,800

0.800

209

भूमिस्वामी

0.360

0.360

340

भूमिस्वामी

1.330

1.330

205

भूमिस्वामी

0.820

0.820

210/1

भूमिस्वामी

1.200

1.200

210/2

भूमिस्वामी

0.320

0.320

212

भूमिस्वामी

0.170

0.170

214

भूमिस्वामी

0.330

0.33

भूमिस्वामी 215

0.070

0.07

217

भूमिस्वामी

0.500

0.500

318/1

भूमिस्वामी

0.500

0.500

318/2

भूमिस्वामी

0.300

0.300

318/3

भूमिस्वामी

0.120

0.120

358/11

भूमिस्वामी

0.500

0.500

318/4

भूमिस्वामी

0.500

0.500

318/5

भूमिस्वामी

0.500

0.500

318/6

भूमिस्वामी

0.500

0.500

318/7

भूमिस्वामी

0.080

0.500

318/8

भूमिस्वामी

0.220

0.500

318/9

भूमिस्वामी

0.510-

0.510

329/1

भूमिस्वामी

0.660

0.660

331/1

भूमिस्वामी

1.060

1.060

332/1

भूमिस्वामी

0.400

0.400

331/2

भूमिस्वामी

1.060

1.060

332/2

भूमिस्वामी

0.740

0.740

336

भूमिस्वामी

0.910

0.910

338

भूमिस्वामी

1.620

1.620

339

भूमिस्वामी

1.200

1.200

343/2

भूमिस्वामी

1.620

1.620

341

भूमिस्वामी

1.380

1.380

343/1

भूमिस्वामी

0.800

0.800

343/3

भूमिस्वामी

1.250

1.250

भूमिस्वामी 344

1.820

1.820

345

भूमिस्वामी

2.330

2.330

346

भूमिस्वामी 6628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

44

दामोदर वल्द रतनलाल दुबे साकिन हफसिली

दयाचंद वल्द हजारीलाल सा. ढ़ाना 45

46

रामगोपाल वल्द हल्कूराम साकिन देह

रामशंकर पिता शिवनारायण साकिन देह 47

नीलेश पिता शिवनारायण साकिन देह 48

49

सुदामा प्रसाद पिता शिवनारायण साकिन देह

श्यामबिहारी पिता शिवनारायण साकिन देह 50

51

सुधीर कुमार, संजय कुमार, शैलेन्द्र कुमार पिता शालकराम, विनीता पुत्री शालकराम साकिन देह

हरिनारायण पिता गौरीशंकर साकिन देह 52

53

सूरत सिंह पिता पलू साकिन देह 54

सुखबाई वेवा शेवलाल, फूलसींग , हरीसींग, झलकन, अजय पिता शेवलाल , रम्भो, कल्लो, नन्नी पिता शेवलाल साकिन देह

55

रमेश, विशाल , रामभरोसी, शारदा, किरण , दीपा पिता गोकल साकिन देह

56

काशीराम पिता रज्जू साकिन देह

रमेश वलद लक्ष्मन साकिन देह 57

58

मुरलीधर, रामसींग पिता मोहन , मीना, फूला, बसंती, पुष्पा पिता मोहन साकिन देह तिलक पिता भागीरथ, कल्लोबाई पति तिलक साकिन देह

59

60

श्रीबाई वेवा ईसुर, रूकमनी , कल्लो, भूरी, मुन्नी पुत्री ईसुर , देवसींग पिता ईसुर साकिन देह 61 सुरेश वल्द हरिकिशुन , शांतिबाई पति सुरेश साकिन देह

योगः-

0.830

0.830

347

भूमिस्वामी

0.850 0.850

349

भूमिस्वामी

0.710

0.710

350

भूमिस्वामी

0.460

0.460

351/1

भूमिस्वामी

1.090

1.090

354

भूमिस्वामी

0.140 0.140-- 355

भूमिस्वामी

1.820

1.820

351/2

भूमिस्वामी

1.820

1.820

352

भूमिस्वामी

1.820

1.820

353

भूमिस्वामी

2.000

2.000

357/1

भूमिस्वामी

2.010

2.010

357/2

भूमिस्वामी

0.120

0.400

358/2

भूमिस्वामी

0.400

0.400

358/3

भूमिस्वामी

0.400

0.400

358/4

भूमिस्वामी

0.400

0.400

358/5

भूमिस्वामी

0.400

0.400

भूमिस्वामी 358/7

0.140

0.140

358/9

भूमिस्वामी

0.500

0.500

358/10

भूमिस्वमी

0.350

0.500

358/12

भूमिस्वामी

0.500

0.500

358/14

भूमिस्वामी

60.65 73 61.78

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) स्मगर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6629

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 31 अ-82-17-18

:: सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को कैथ मध्यम सिचाई परियोजना हेतु बांध निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु TOR Application No. IA/ MP / RIV / 67810/2017 पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 21 ग्रामों की लगभग 5135 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

सागर

* 2. तहसील

3. ग्राम

117

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1 वीरसींग पिता गोपसींग साकिन डिलाखेड़ी 2 विक्रमसींग पिता वीरसींग साकिन डिलाखेड़ी 3 भूपत उर्फ भूपेन्द्र पिता वीर सींग साकिन डिलाखेड़ी 4 दिनेश कुमार पिता जगदीश साकिन देह

5 जगदीश वल्द रामभरोसे साकिन बरोदा

6 संतोषरानी पत्नि जगदीश साकिन वंशिया 7 सुशील कुमार पिता गोपीलाल साकिन ढ़ाना 8 शीलू पत्नि नीलेश कुमार निवासी पुरव्याऊ टोरी सागर 9 टीना उर्फ मधुलता पति राजेश कुमार साकिन पुरव्याऊ टोरी सागर

10 वैभव कुमार, विवेक कुमार पिता सुशील कुमार तिवारी साकिन ढ़ाना

: कैथ मध्यम सिचाई परियोजना

हनौता खुर्द

182.093 है.

::अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

4

5

3

2

1.980 1.980

भूमिस्वामी

2.080

2.080

भूमिस्वामी 3

1.990 1.990

4

भूमिस्वामी

1.820

1.820

5

भूमिस्वामी

1.520

1.520

भूमिस्वामी 6/1

1.520

1.520

6/2

भूमिस्वामी

1.720

7

1.720

भूमिस्वामी

1.520

1.520

भूमिस्वामी 8/1

1.530

8/2

भूमिस्वामी

1.530

5.720

5.720

9

भूमिस्वामी

1.210

1.210

28

भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6630

11 बिजेन्द्र उर्फ बबलू पिता बलराम साकिन देह 12 रविन्द्र उर्फ राजू पिता बलराम साकिन देह 13 रामकृष्ण पिता बलराम साकिन देह

14 बारेलाल , पूरन पिता काशीराम साकिन देह 15 सूरजबाई पति खिलान सिंह साकिन देह 16 त्रिवेनी बाई पति रामसिंह साकिन सागर

17 कन्छेदी पिता बब्बू साकिन देह

18 श्रीराम पिता नारान सींग, लीलाबाई पुत्री नारांनसींग ताराबाई वेवा जाहरसींग , अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग , पूजा आरती भारती मुस्कार नाबालिग पिता जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह

19 भैयाराम , टीकन, कलन पिता राजाराम, कमलाबाई पुत्री राजाराम, दुधोनियावारी वेवा राजाराम, रामवती वेवा गफलू साकिन देह

20 शशिप्रभा पति सुशील कुमार साकिन ढ़ाना 21 रमेश पिता जगदीश साकिन वंशिया

22 रूपसिंह पिता ज्वाला साकिन देह

23 अमोलसींग नाबालिग पिता व पालक पंचू साकिन देह 24 बोरा, तिजई पिता अमान , रूपरानी वेवा अमान सिंह साकिन देह

25 शिवदर्शन प्रसाद पिता ठाकुरदास साकिन मधुकरशाह वार्ड सागर

26 विवेक कुमार पिता सुशील कुमार साकिन ढ़ाना 27 बद्री पिता भगवान सिंह साकिन देह

28 माखन पिता भगवान सिंह साकिन देह

29 श्रीराम पिता नारायन सींग द्वारका नाबालिग पिता व पालक गुलाब सिंह साकिन देह

30 द्वारका प्रसाद पिता गुलाब सींग साकिन देह 31 पंचू पिता पहारी साकिन देह

32 लखन, श्याम, काशीराम, भूरे पिता रमन साकिन देह 33 विष्णू पिता पहारी, जयसिंह पिता फूलसिह साकिन देह 34 सूरज पिता बद्री साकिन देह

۱-۸

1.820

1.820

10/1

भूमिस्वामी

0.050

0.050

भूमिस्वामी 10/4

0.720

0.720

10/2

भूमिस्वामी

1.160

1.160

भूमिस्वामी 91/2

0.240

0.240

भूमिस्वामी 10/3

0.800

0.800

भूमिस्वामी 91/3

0.040

0.040

भूमिस्वामी 17

0.060

0.060

भूमिस्वामी 17/261

2.660

2.860

भूमिस्वामी 201

0.170

0.170

भूमिस्वामी 19

2.740

1.370

भूमिस्वामी 116

0.120

0.120

20

भूमिस्वामी

0.080

0.080

21

भूमिस्वामी

0.110

0.110

भूमिस्वामी 43/1

2.790

2.790

भूमिस्वामी 44

0.290

0.29

भूमिस्वामी 46/1

0.400

0.400

भूमिस्वामी 48

0.090

22

0.090

भूमिस्वामी

0.070

23

भूमिस्वामी

0.070

1.530

25

1.530

भूमिस्वामी

0:030 101 0.800

भूमिस्वामी

1.820

1.820

भूमिस्वामी 26

0.310

0.310

29

भूमिस्वामी

0.310

0.310

30

भूमिस्वामी

0.950

33

भूमिस्वामी

0.950

0.800

0.800

34

भूमिस्वामी

0.450

0.450 45

भूमिस्वामी

0.170

0.170

भूमिस्वामी 47

1.000

2.000

भूमिस्वामी 94

1.250

1.250 भूमिस्वामी 246/3

1.180

1.180

35/2

भूमिस्वामी

0.340

0.340

भूमिस्वामी 35/1

0.350

0.350

भूमिस्वामी 53

0.080 0.080 भूमिस्वामी 71

1.000

1.000

भूमिस्वामी 36/1

1.000 1.000 36/3

भूमिस्वामी

0.250

37

भूमिस्वामी

0.250

0.050

0.050

भूमिस्वामी 38

0.020

0.020

भूमिस्वामी 42/1

0.020

0.020

42/2

भूमिस्वामी

0.020

0.020

42/3

भूमिस्वामी

0.020

0.020

42/4

भूमिस्वामी 6631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

3

0.230

0.230

43/2

भूमिस्वामी

35 तुलसीराम पिता गुलाबसींग साकिन देह

1.610

1.610

भूमिस्वामी 61

0.040

0.040

43/262

भूमिस्वामी

महन्ता पिता ज्याला साकिन देह

36

0.300

0.300

111

भूमिस्वामी

0.690

0.690

46/2

भूमिस्वामी

मायारानी पत्नि द्वारकासींग साकिन देह

37

0.810 0.810

50/2

भूमिस्वामी

1.450

1.450

51/1

भूमिस्वामी

रूपसींग पिता महन्ता साकिन देह

38

1.450

1.450

51/2

भूमिस्वामी

0.860

0.860

52

भूमिस्वामी

39

0.060

74

भूमिस्वामी

0.060 हरीराम , मुन्ना पिता दीना, सोमत, क्रांति पुत्री दीना, सुरेन्द्र पिता सूरतसींग , अनीता पुत्री सुरतसींग, पार्वती येवा सूरतसींग , हरीबाई वेवा थम्मन साकिन देह

1.230

1.230

54

भूमिस्वामी

40 कन्छेदी बाबूसींग पिता कनई साकिन देह

1.470

1.470

भूमिस्वामी 208

1.040

1.040

55

भूमिस्वामी

41 शरद कुमार पिता गोपीलाल साकिन देह

0.340

0.340

56

भूमिस्वामी

0.110

0.110

62

भूमिस्वामी

0.660

0.660

58/1

भूमिस्वामी

42 छोटा पिता हीरा साकिन देह

1.100

58/2

भूमिस्वामी

43

1.100 मोती , दौलत, रामभजन पिता छोटा उर्फ छोटेलाल, शांतिबाई, सूरजबाई पुत्री छोटा उर्फ छोटेलाल साकिन बंसिया

1.910

1.910

59

भूमिस्वामी

44

1.750

60

1.750

कमल उर्फ मुन्ना वल्द मदनलाल, आशारानी वेवा मदनलाल साकिन बंशिया

भूमिस्वामी

0.670

0.670

65

45

भूमिस्वामी

1.130 0.800

भूमिस्वामी 96/263

पूनाबाई वेवा हरजू, सियारानी वेवा मुलू ढीकाराम, नन्हेलाल पिता भैयालाल, हीराबाई, मुन्नीबाई पिता भैयालाल साकिन देह

0.040

0.040

भूमिस्वामी 67

0.120

0.120

66

भूमिस्वामी

46 धीरे पिता छमाधर साकिन देह

0.090

0.090

69

भूमिस्वामी

47

0.730

0.013

भूमिस्वामी 214/260

जयसींग, हीरा, गुलाबबाई पिता चेतू, मानक, शेववती पुत्री कुद्दे साकिन देह

0.590

0.590

भूमिस्वामी 239

0.040

0.040

70

भूमिस्वामी

रविन्द्र पिता बलराम साकिन देह

48

0.290

0.290

72

भूमिस्वामी

बारेलाल पिता नन्नेसींग साकिन देवरी

49

0.190

0.190

78/2

भूमिस्वामी

75

0.100

भूमिस्वामी

50

0.100 बृजरानी वेवा सुन्दरलाल प्रेमबाई वेवा अरजन सिंह साकिन खमकुआं

0.100

0.100

76

भूमिस्वामी

51

0.680

0.680

संतोषरानी पति बलराम, बलराम पिता छोटेलाल साकिन देह

92/3

भूमिस्वामी

0.680

0.68

92/4

भूमिस्वामी

0.290

0.29

77

भूमिस्वामी

52

0.680

205

भूमिस्वामी

0.680 भैयाराम , टीकन, कलन पिता राजारामू, कमलाबाई पिता राजाराम, नोनियाबाई वेवा राजाराम, रामवती वेवा गफलू, कन्छेदी पिता बब्बू साकिन देह

0.230

0.230

78/1

भूमिस्वामी

53

2.160

96

2.160

भूमिस्वामी

मानक, शेवदीव पिता कुद्दा. शेववती पुत्री कुद्दा, कुसमरानी वेवा कुद्दा, जयसींग, हीरा पिता चेतू साकिन देह

0.470

0.470

80

भूमिस्वामी

54 काशीराम पिता गजई भगतसीं गपिता गजई साकिन देह

0.520

0.520

भूमिस्वामी 83

0.810

81/1

भूमिस्वामी

संतोष, गंगाराम पिता गनेश साकिन वंशिया

55

0.810 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6632

4 1

56 मंगलसींग पिता रंधीरसींग साकिन बरोदा रहली 57 राघवेन्द्र नाबालिग पिता रंधीर, प्रियंका, कमलाबाई, सुनीताबाई पुत्री रंधीर पालक व खुद माँ रूपरानी वेवा रंधीन साकिन देह

58 कल्लोबाई पति भगोनी प्रसाद साकिन शंकरगढ़ रजाखेड़ी रामसेवक बालकिशन वल्द गनेश साकिन देह 59

60 देवीसींग पिता रंधीर साकिन देह

61 विक्रम पिता वीरन , राहुल नाबालिग वल्द व वली वीरन यादव साकिन वंसिया

आशाबाई पति गोपालप्रसाद साकिन देह

62

वीरसींग पिता मोहनसीसंग साकिन वंसिया 63

64 भाईराम सावित्रीबाई पानबाई पिता निरपत, काशीराम , भगतसींग, नन्हेभाई , रामदास पिता भगुन्दी, गौरझामरवारी वेवा भगुन्दी साकिन देह

65 लेखनसींग, गनपतसींग पिता गुलाबसींग , मथुराबाई वेवा गुलाबसींग, गुड्डा, रामनरेश पिता प्रहालदसींग , रानीबाई, मीनाबाई नाबालिग ल्द रविन्द्र सींग , शीलाबाई वेवा रविन्द्रसींग पोथीबाई वेवा पहारी साकिन वंसिया रामजी पिता बलराम साकिन देह

66

67 सरोजबाई पति रामनरेश साकिन वंसिया

68 रामनरेश पिता परताप सींग साकिन देह

69 रतनलाल पिता मुलू साकिन केरबना

70 भूपत सिंह विक्रम सिंह पिता वीरसींग साकिन डिलाखेरी 71 सियारानी वेवा शिवशंकर, पप्पू महेश, डेलन, केशू प्रसाद, रामबाबू पिता शिवशंकर, गुड्डी. मोतीबाई पुत्री शिवशंकर, विकाश नाबालिग प्रदीप नाबालिग पिता खिलान पालक मां खुद चतराबाई वेवा खिलान साकिन मोकलपुर 72 रमेश पिता फुन्दी साकिन देह

73 फगू पिता हीरालाल, किशोरी पिता नारायनसींग, रत्तीबाई पिता मुलू, बद्री, माखन पिता भगवानसींग , अवधरानी वेवा भगवानसींग, मोती, दौलत, रामभजन पिता छोटा, शांतिबाई, सूरजबाई पुत्री छोटा, रामजी पिता मिठ्ठू रामवती पुत्री मिठ्ठू, सुहागरानी वेवा मिठ्ठू साकिन देह 74 नन्हेभाई पिता मिहीलाल, कुसुमबाई पुत्री गोकल , बली पिता ज्ञान, रज्जे पिता ज्ञान, जितेन्द्र कलू पिता हेमराज सविता, सुनीता पिता हेमराज, राधारानी वेवा हेमराज साकिन देह 75 जगदीश पिता महराजसींग साकिन वंसिया 76 रत्तीबाई पुत्री फुलू पति प्रेमसींग साकिन देह

0.400

0.400

81/2

भूमिस्वामी

0.100 0.100

भूमिस्वामी 86/2

0.700

0.700

87/2

भूमिस्वामी

0.090

0.090

82

भूमिस्वामी

1.100

भूमिस्वामी 85/1

1.100

0.800

0.800

85/2

भूमिस्वामी

0.790

0.790

86/1

भूमिस्वामी

1.480

1.480

87/1

भूमिस्वामी

2.090

2.090

भूमिस्वामी 88/1

0.310

156

0.310

भूमिस्वामी

0.160

0.160

भूमिस्वामी 161

0.240

0.240

भूमिस्वामी 178

0.710

0.710

88/2

भूमिस्वामी

1.240

1.240

89

भूमिस्वामी

0.360

0.360

भूमिस्वामी 90/1

0.410

0.410

90/2

भूमिस्वामी

0.410

भूमिस्वामी 90/3

0.410

0.270

भूमिस्वामी 90/4

0.270

1.870

1.870

91/1

भूमिस्वामी

1.250

1.250

92/1

भूमिस्वामी

1.260 0.630

भूमिस्वामी 130/1

0.63

0.130

भूमिस्वामी 130/2

1.350

92/2 1.350

भूमिस्वामी

0.420

0.650

भूमिस्वामी 102/1

1.000

1.200

भूमिस्वामी 102/2

1.360

1.360

भूमिस्वामी 103/1

1.370

103/3

भूमिस्वामी

1.370

1.090

1.090

104

भूमिस्वामी

0.150

0.150

113

भूमिस्वामी

0.150

0.150

105

भूमिस्वामी

2.110

107

भूमिस्वामी

2.110

0.970

108

भूमिस्वामी

0.970

1.850

109

1.850

भूमिस्वामी

0.490 0.490

110

भूमिस्वामी 6633

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

L

77 लल्लूपिता महराज सींग साकिन वंसिया 78 कल्लोबाई, हुकुमबाई पुत्री महराज सींग साकिन वंसिया 79 उर्मिला पत्नि लल्लू साकिन वंसिया

80 बोदन पिता महराजसींग साकिन वंसिया

81 द्वारका कड़ोरी पिता हल्का, गनेशी , राजबाई पुत्री हल्का साकिन देह

82 चन्द्रासीसंग पिता मोहनसींग साकिन देह

83 जगन्नाथ पिता पट्टी साकिन देह

84 गुड्डा पिता मोहन साकिन देह

85 महराजसींग , जाहरसींग पिता मानसींग साकिन देह 86 लक्ष्मनसींग पिता देवीसींग साकिन वंसिया 87 कुवरसींग, भीकमसींग, निरपत हीरासींग पिता वल्देवसींग साकिन देह

88 सतेन्द्र सिंह पिता रंधीर सिंह साकिन बरोदा रहली 89 लेखन पिता गुलाब सींग साकिन वंसिया

90 सावित्रीबाई पत्नि लेखनसींग साकिन वंशिया 91 गुड्डा नाबालिग पिता प्रहलाद, दीना, मीना नाबालिग पिता रवेन्द्र सींग पालक व खुदखुद माँ शीलाबाई वेवा रवेन्द्र सींग पुट्टीबाई वेवा पहारी साकिन वंशिया

92 गब्बर सिंह पिता लेखन सींग साकिन वंसिया 93 पूनाबाई वेवा हरजू, सियारानी वेवा मुलू ढीकाराम, नन्हेलाल पिता भैयालाल, हीराबाई, मुन्नीबाई पिता भैयालाल साकिन देह

94 राघवेन्द्र दीपेश वल्द प्रीतम सींग साकिन वंसिया 95 मालती वेवा गंधर्व सींग , प्रथम नाबालिग , नीलम नाबालिग पिता गंधर्व सींग पालक मालती साकिन देह 96 वीरसींग पिता लक्ष्मन सींग साकिन वंशिया 97 दुरगसिंह पिता सीताराम साकिन हफसिली 98 दीपक पिता श्रीराम साकिन करैया

99 धीरज, हल्के पिता बूडे कुवरबाई वेवा बूडे, राघवेन्द्र पिता रंधीर कमलाबाई, सुनीताबाई प्रियंका पिता रंधीर, रूपरानी वेवा रंधीर साकिन वंसिया

100 हीराबाई वेवा रामदीन , रामसींग बालिग , राकेश नाबालिग सुशीला, सविता उर्फ शीलाबाई पिता रामदीन पालक माँ हीराबाई कविता नाबालिग पिता रामदीन पालक मां हीराबाइ साकिन रिछोड़ा

101 हल्के पिता बूठे साकिन वंसिया

102 अर्जुन नाबालिग वल्द चन्द्रभान वली गुलाबरानी पति मोहन सींग साकिन वंशिया

103 महराज सींग पिता मानसींग साकिन देह 104 प्रीतम सिंह पिता लक्ष्मन सिंह साकिन वंशिया 105 बैजनाथ पिता दौलत सिंह साकिन वंसिया

0.950

भूमिस्वामी 114/1 0.950

0.270

0.270

भूमिस्वामी 114/2

1.000

1.000

114/3

भूमिस्वामी

115 1.470 1.470

भूमिस्वामी

204

0.520

0.520

भूमिस्वामी

122 1.520

भूमिस्वामी

0.170

भूमिस्वामी 158 1.110 1,110

0.400

0.170

भूमिस्वामी 123/2

0.680

0.680

भूमिस्वामी 152/1

1.110

1.110

भूमिस्वामी 123/3

0.03

0.490

भूमिस्वामी 125

1.020 0.920

भूमिस्वामी 126/2

1.660

131/1

भूमिस्वामी

0.730

0.220

0.560

भूमिस्वामी 131/2

0.620

1.200

भूमिस्वामी 132/1

1.080

0.700

भूमिस्वामी 133/1

132/2

0.900

1.600

भूमिस्वामी

0.800

भूमिस्वामी 133/3

0.900

0.280

0.280

भूमिस्वामी 133/4

0.230

147/1

भूमिस्वामी

0.230

0.080

148 0.850

भूमिस्वामी

0.400

भूमिस्वामी 150/2

0.400

0.600

151 0.600

भूमिस्वामी

0.400

0.400

भूमिस्वामी 152/2

0.160

0.160

भूमिस्वामी 153

0.140

0.140

155

भूमिस्वामी

160

0.160 0.160

भूमिस्वामी

0.300

154

भूमिस्वामी

0.300

4

1.640

1.340

भूमिस्वामी 157

0.84

179

0.840

भूमिस्वामी

180 0.090

भूमिस्वामी

0.090

0.410

0.410

भूमिस्वामी 159/1

0.400

भूमिस्वामी 159/2

0.400

0.140

1.570

भूमिस्वामी 163

0.510

0.250

भूमिस्वामी 165

0.770

164

1.070

भूमिस्वामी

166

0.510

0.510

भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6634

1.590

1.590

181

भूमिस्वामी

पर्वत पिता वल्देव सिंह साकिन देह

106

0.540

0.540

भूमिस्वामी 184

0.140

0.140

भूमिस्वामी 189

0.600

0.600

भूमिस्वामी 194

227

0.420

0.420

भूमिस्वामी

249 0.800

0.800

भूमिस्वामी

1.590

1.590

182

भूमिस्वामी

107 नारान, पर्वत , पंचू पिता वल्देव, महरानी वेवा वल्देव साकिन देह

0.44

0.440

190

भूमिस्वामी

0.280

0.280

195

भूमिस्वामी

0.230

0.230

भूमिस्वामी 225/1

0.620

0.620

233

भूमिस्वामी

0.850

0.850

185

भूमिस्वामी

पंचू वल्द वल्देव सिंह साकिन देह

108

0.520

0.52

भूमिस्वामी 191

0.710

0.710

भूमिस्वामी 196

0.510

0.510

226

भूमिस्वामी

0.550

0.550

भूमिस्वामी 186/1

बबली पिता नन्नाई साकिन देह

109

5.160

5.000

188/1

भूमिस्वामी

1.210

भूमिस्वामी 186/2 1.210

सरस्वती पत्नि कड़ोरी साकिन देह

110

0.800 0.660

भूमिस्वामी 188/3

1.550

1.800

भूमिस्वामी 187

111 नारान सिंह पिता वल्देव सिंह साकिन देह

0.840

0.840

भूमिस्वामी 228

1.000

1.000

188/2

भूमिस्वामी

मोहनसींग वल्द केशव सींग साकिन देह

112

0.260

0.260

भूमिस्वामी 238/3

0.280

0.280

192

भूमिस्वामी

मल्थू गोदन किन्ती पिता जवरे साकिन देह

113

236

0.560

0.560

भूमिस्वामी

0.690 0.690

202

भूमिस्वामी

114 कलू उर्फ पंचम पिता रघुवीर साकिन करैया

0.610

0.610

203/1

भूमिस्वामी

बाबूसींग वल्द कनई साकिन देह

115

0.620

0.620

115

भूमिस्वामी 203/2

कन्छेदी वल्द कनई साकिन देह

1.470

1.470

207

भूमिस्वामी

116 श्रीराम पिता नारान सिंह साकिन देह

1.490

210

भूमिस्वामी

1.360 117 ताराबाई वेवा जाहर सींग, अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग , पूजा, आरती , भारती, मुस्कान नाबालिग जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह

1.290

211/1

भूमिस्वामी

118

0.500 श्रीराम पिता नारान सींग , लीलाबाई पुत्री नारानसींग ताराबाई वेवा जाहरसींग, अर्पित नाबालिग पिता जाहरसींग , पूजा आरती भारती मुस्कार नाबालिग पिता जाहरसींग पालक माँ ताराबाई साकिन देह

0.950

218

119

भूमिस्वामी

0.260 फूलरानी वेवा महादेव, पार्वती हरीबाई, उमेदी पुत्री महादेव सीताराम, अर्जुन प्रभा पिता बहादुर साकिन वंसिया

0.290

219

0.530

भूमिस्वामी

120 भावसींग पिता लक्ष्मन साकिन वंशिया

0.470

0.950

220

भूमिस्वामी

121 अवधरानी वेवा लक्ष्मन साकिन देह

1.500

222/1

भूमिस्वामी

123

1.550 मुरलीधर, रामकृष्ण पिता जुगलकिशोर, शरद कुमार, सुशील कुमार पिता गोपीलाल, मयंक, प्रियंक नाबालिग पिता सुरेन्द्र पालक व खुद मां आरती वेवा सुरेन्द्र, गीताबाई वेवा रामसहाय साकिन दाना

0.650

0.650

223/1

भूमिस्वामी

124 मोहनसींग वल्द पुट्टी कलू वल्द मोहनसींग साकिन वंसिया

0.470

0.470

भूमिस्वामी

गोरेलाल वल्द रगवीर साकिन करैया

125

223/2

0.910 0.910

भूमिस्वामी 224

विक्रम पिता वीरन साकिन वंसिया

126

١٧٨/ 6635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

सुनीता पति प्रकाश साकिन देह

127

128 मल्लीबाई पति किशोर साकिन देह

जगदीश पिता रामेश्वर साकिन देह

129

130 भगत सींग, खिलानसींग , वल्वंत पिता मूरतसींग साकिन देह

शारदाबाई पति इमरतलाल साकिन देह

131

जीवन पिता नरान साकिन देह

132

हीरा पिता चेतू साकिन देह

133

श्रीमति संध्याबाई पति मोहनसींग साकिन देह 134

जयसिंह पिता चेतू साकिन देह

135

136 उधम, रामसेवक नाबालिग पिता हल्के पालक व खुद रूपरानी वेवा हल्के साकिन देह

रामकुमार पिता गोपाल प्रसाद साकिन तिली 137

भगवानदास पिता गोपालप्रसाद साकिन तिली सागर 138

139 राजेश पिता नन्हे साकिन करैया

140 उधम, रामसेवक नाबालिग पिता हल्कू पालक मां खुद रूपरानी वेवा हल्कूसाकिन देह

रामसेवक पिता नन्हाई साकिन करैया

141

कीर्ति पति अशोक साकिन देह

142

अनिल पिता शिवदर्शन प्रसाद साकिन देह 143

गुलझारी पिता पुखऊ साकिन देह

144

145 मिठ्ठू तुलसीराम , श्रीबाई क्रांतिबाई पिता अनंदी, रामबाई वेवा अनंदी साकिन देह

146 भगवानदास पिता गोपालप्रसाद साकिन सागर 147 श्रीमति रूकमणी बाई पति गोकलप्रसाद साकिन तिली 148 मनमोहन पिता गोपालप्रसाद साकिन तिली

योगः-

0.800

0.800

225/2

भूमिस्वामी

1.380

229 1.780

भूमिस्वामी

1.360

1.760

230

भूमिस्वामी

0.570

भूमिस्वामी 231/1

0.370

1.000

1.200

भूमिस्वामी 231/2

0.420

0.420

भूमिस्वामी 234

0.420

0.420

भूमिस्वामी 235

1.330

237 1.330

भूमिस्वामी

0.270

0.270

238/1

भूमिस्वामी

0.800

0.800

238/2

भूमिस्वामी

1.340

1.340

भूमिस्वामी 240

1.210

243/3

भूमिस्वामी

1.210

0.810

0.810

भूमिस्वामी 244

0.810

0.810

252/1

भूमिस्वामी

1.210

1.210

245/1

भूमिस्वामी

1.210

1.210

245/2

भूमिस्वामी

1.210

245/3

भूमिस्वामी

1.210

0.160

0.160

भूमिस्वामी 245/4

1.050

1.050

भूमिस्वामी 245/5

1.400

1.400

246/1

भूमिस्वामी

1.400 1.400

246/2

भूमिस्वामी

0.900

0.900

भूमिस्वामी 247

0.900

248

भूमिस्वामी

0.900

1.180

1.180

250

भूमिस्वामी

2.840

2.840

251

भूमिस्वामी

1.620

1.620

252/2

भूमिस्वामी

182.093

227 200.100

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6636

क्र. 31 अ-82-16-17-15250

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रत्तीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम रंगोली में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

रंगोली

3. ग्राम

104

4. पट.ह.नं.-

: 4.440 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

* अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

6

7

5

4

3

2

1

0.090

0.820

480

1

भूमिस्वामी

1.790 0.190

481

भूमिस्वामी

0.150

0.950

849

भूमिस्वामी

0.350

2.900

850

भूमिस्वामी

0.130

862

0.760

गोविन्द सिंह, मनोहर, रूपसहि पिता विजय सिंह, सूरजबाई वेवा विजयसिंह साकिन देह, राजेन्द्र सिंह पिता दुरग सिंह साकिन गंभीरिया, नरेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, उत्तम सिंह, अशोक सिंह पिता महेन्द्र सिह साकिन बामोरा, हरीबाई वेवा संतोष सींग , ब्रजमोहन , ब्रजभूषण, सरोज पिता संतोष सींग साकिन बामोरा

भूमिस्वामी

0.160

0.460

483

भूमिस्वामी

2 राजेन्द्र वल्द दुरगसिंह साकिन गंभीरिया

0.020

0.360

485

3

भूमिस्वामी

अशोक कुमार, चन्द्रभान नाबालिग पिता पालक रामकेश साकिन देह

0.190

0.96

492

भूमिस्वामी

4 कृष्णकुमार, मोहनसिंह पिता धनीराम, कुसमरानी पत्नि धनीराम साकिन देह

0.050

0.960

भूमिस्वामी 493

5 शीलरानी पति गंधर्व सिंह साकनि देह

0.020

0.010

भूमिस्वामी 497

6 भैयालाल वल्द कडोरी साकिन देह

0.130

0.840

भूमिस्वामी 821

0.030

0.620

भूमिस्वामी 822 6637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

7 श्रीबाई वेवा काशीराम , मुकेश पिता काशीराम साकनि देह 8 भबूदे वल्द पिटू साकिन देह

9 कन्छेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन गिरवर 10 चन्द्रभान पिता जमना साकिन गिरवर

11 कंछेदी, ताराबाई पिता पंचा साकिन देह

12 गजराज वल्द झल्ले साकिन देह

13 फेरनलाल, गजराज पिता भल्ले साकिन देह 14 धनीराम, खानजू वल्द भैयालाल साकिन देह 15 प्रहलाद पिता लक्ष्मन साकिन देह

16 राधाबाई वेवा सुखदीन, बालकिशन, नारान पिता सुखदीन भूमिस्वामी साकिन देह

17 नन्हेसींग पिता कुदू साकिन देह

18 नाथूराम पिता कुदू साकिन देह

19 जनकदुलारी जोजे शंकर साकिन देह

20 परताप वल्द पूरन साकिन देह

21 बैजनाथ वल्द पूरनसींग साकिन देह

22 वीरन सिंह पिता मिठ्ठू साकिन देह

23 श्री देव जानकी रमण मंदिर हाजा मुह. पंचम, मुन्नालाल वल्द नंदलाल , सिल्ली वल्द धनसींग , पूरन वल्द रज्जू, छुट्टी वल्द मुलु, चिन्तू वल्द पहारी , गजाधर वल्द दामोदर साकिन देह प्रबंधक कलेक्टर सागर

24 श्री देव महावीर स्वामी मंदिर बाके देह गलहलटोरिया मुह. पंच अमोलसींग , जगन्नाथ , शंकरलाल , प्रबंधक कलेक्टर सागर

25 भागबाई उर्फ पगलू पति कुदऊ साकिन देह 26 बृजरानी वेवा छुट्टी उर्फ छोटेलाल, दुरगसींग , फेरनसींग. रामकिशन , भूपत, मुन्ना, सुरेश पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल , मीना, गोमती, गोकलबाई पिता छुट्टी उर्फ छोटेलाल साकिन देह

27 व्योम वल्द एम.एल. चौदहा, भगत सिंह वार्ड गढ़ाकोटा प्रयागबाई पति भगवानदास साकिन देह

28

29 गोराबाई पत्नि मलखान साकिन देह

30 मनोज नाबालिग पिता श्यामलाल आजा रामचरन पिता मल्थू साकिन देह

31 कुसुमरानी पति गोपाल साकिन देह

0.080

0.590

भूमिस्वामी 498

0.080

0.800

भूमिस्वामी 832/3

0.080

0.280

499

भूमिस्वामी

0.030

795

0.420

भूमिस्वामी

0.110

797

0.480

भूमिस्वामी

0.130

800

0.920

भूमिस्वामी

0.090

813

0.92

भूमिस्वामी

0.010

814

0.570

भूमिस्वामी

0.090

0.410

भूमिस्वामी 815

0.080

0.510

817/1

0.160

0.850

भूमिस्वामी 816

0.020

0.550

817/2

भूमिस्वामी

817/3

0.120

0.840

भूमिस्वामी 820

0.030

0.530

भूमिस्वामी 831

1.270

0.140

832/2

0.010

0.010

834/3

भूमिस्वामी

0.060

0.200

1033/2

भूमिस्वामी

0.160

1.300

भूमिस्वामी 834/1

0.100

856

0.93

भूमिस्वामी

0.070

0.310

भूमिस्वामी 834/2

0.200

0.010

भूमिस्वामी 1033/1

0.020

0.880

भूमिस्वामी 855

0.120

0.320

859

भूमिस्वामी

860

0.110

0.410

भूमिस्वामी

0.010

0.270

863

भूमिस्वामी

0.040

0.280

865

भूमिस्वामी

0.990

0.120

972

भूमिस्वामी

0.340

0.120

973

भूमिस्वामी

0.040

1.200

1008

भूमिस्वामी

0.740

0.090

1009

भूमिस्वामी

0.050

0.050

1010/1 भूमिस्वामी 1010/1

0.020

0.530

भूमिस्वामी 1020/1

0.080

0.350

1027

भूमिस्वामी

0.040

0.290

1028

भूमिस्वामी [भाग 1 6638

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.060

0.300

1029

भूमिस्वामी

0.110

0.670

1032

भूमिस्वामी

32 गुंचा वल्द झल्ला साकिन देह भूमिस्वामी

0.150

0.820

1036

भूमिस्वामी

33 बबलू पिता लाल सिंह साकिन देह

0.070

0.360

1038

भूमिस्वामी

34 बहादुरसींग पिता लालसींग साकिन देह

0.030

0.220

1048

भूमिस्वामी

35 रामकेश, कामला पिता नन्नेभाई साकिन देह

4.44

33.35

52

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 )-2014 - सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री. जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 33 अ-82-16-17-15252

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बोदापिपरिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- 6639

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

परियोजना का नाम

हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

(1)

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

बोदापिपरिया

3. ग्राम

110

4. पट.ह.नं.-

0.200 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स.

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

3

4

1

2

1

0.200

1.830

9

कल्यान सिंह, मिरजू, बखतसिंह पिता पन्नालाल, शिब्बू सिंह भूमिस्वामी पिता रामदयाल, अवधरानी वेवा रामदयाल साकिन देह

0.200

1.830

योगः-

01 किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6640

क्र. 32 अ-82-16-17-15254

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम दुधोनिया में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- परियोजना का नाम

(1)

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

12

भूमि का विवरण

(2)

:

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

दुधोनिया

:

111

4. पट.ह.नं.-

: 0.110 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

3

4

5

6

7 1

2

1

0.110

295

भूमिस्वामी

1.200

मूलचंद पिता मन्नू साकिन देह

योगः-

1.200 0.110

01 किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो. फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 36 अ-82-16-17-15256

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम भैसवाही में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

: हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

भैसवाही

3. ग्राम

103

4. पट.ह.नं.-

2.900 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

6

5

4

3

2

1

0.200

842

1.570

भूमिस्वामी

1 मानकलाल , रमेश, बाबूलाल , द्वारका , लखन, देवेन्द्र पिता कडोरी साकिन गिरवर

0.010

0.190

843

भूमिस्वामी

2

0.070 राजकुमार, सतेन्द्र, सुनील कुमार, सदीप कुमार पिता प्रेमचंद जैन साकिन भैंसवाही

0.400

846

भूमिस्वामी

0.140

0.560

844

भूमिस्वामी

3 चन्द्रानी वेवा रतनचंद, सुभाष, सुरेश, देवचंद, कमलकुमार, अजयचंद पिता रतनचंद, सुनीता, जयंती पुत्री रतनचंद, राजेन्द्र वल्द खूबचंद साकिन देह

0.090

0.650

847

भूमिस्वामी

4 नवीन कुमार वल्द प्रेमचंद, राहुल कुमार पिता राजकुमार

0.050

0.200

848/4

भूमिस्वामी

5 राजकुमार वल्द भूरे साकिन गिरवर

0.190

1:350

भूमिस्वामी 851/1

6 ठाकुरदास, धरमदास, टीकाराम पिता हल्कू

0.100

0.770

भूमिस्वामी 851/2

गनेश पिता रामकिशन साकिन देह

7

0.200

0.040

852

भूमिस्वामी

8 रामदास वल्द पन्ना , इन्द्रानी वेवा पन्ना साकिन गिरवर

0.010

853

1.140

भूमिस्वामी

9 शंकर, राजाराम , कुन्दन, बाबूलाल बालिग , राजेन्द्र नाबालिग

पिता मुन्ना पालक व खुद मा रानाबहू, छबराना ववा मुन्र्ना साकिनगिरवर

0.610

0.020

884

भूमिस्वामी

10 राजकुमार पिता प्रेमचंद साकिन देह

0.090

0.730

898

भूमिस्वामी

11 मानकलाल , रमेश , बाबूलाल, द्वारका, लखन, देवेन्द्र पिता कडोरी साकिन गिरवर

0.200

1.530

900/1

12

भूमिस्वामी

अमान, सुदामा, रघुवीर, सिद्धगोपाल, पिता पंचमलाल , शीला, शारदा, रामवती, मीना, किरन पुत्री पंचमलाल, गोपालराव वल्द काशीराम साकिन ग्वालियर, राकेश, राजकुमार पिता गोवर्धन, आरती पुत्री गोवर्धन , सोनारानी वेवा गोवर्धन, मनोहर, केशवप्रसाद पिता पुन्नी, द्रोपतीबाई. कन्तोबाई पुत्री पुन्नी साकिन देह

0.030

0.760

900/2

भूमिस्वामी

13 मनोहर, केशव पिता पुन्नी, द्रोपती कंतो पुत्री पुन्नी. पुन्नी पिता कंछेदी साकिन देह [भाग 1 6642

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.24

0.010

14

भूमिस्वामी 901

प्रकाशचंद, सुरेशकुमार पिता भागचंद, सुमतरानी वेवा भागचंद साकिन देह

0.040

0.600

15

भूमिस्वामी 1074/3

हरिदास वल्द मकुन्दी साकिन देह

0.180

2.250

16

1079

भूमिस्वामी

0.010

0.210

भूमिस्वामी 1080/2

गनेश, मोती , प्रहलाद , रामचंद पिता गफलू, शकुन , सरोज पिता गफलू, रामहरी, रामराज , विश्वनाथ , अतीश पिता मुरलीधर , कृष्णा, रामदेवी, रूपा पुत्री मुरलीधर साकिन देह

0.020

1.410

17

भूमिस्वामी 1080/1

मुन्ना, विशाल, गुडडा पिता काशीराम , बड़ीबहू वेवा काशीराम साकिन देह

0.060

1100

1.230

भूमिस्वामी

18 शंकर उर्फ भैयाराम, राजाराम पिता मुन्नालाल साकिन गिरवर

0.060

1.420

1102

भूमिस्वामी

अंजनी पति मदनलाल साकिन सागर

19

0.540

0.050

1103

भूमिस्वामी

20 कौशल पिता कनई, सुहागरानी पति कनई साकिन देह

0.100

1120

1.140

भूमिस्वामी

0.060

1104 0.550

भूमिस्वामी

21 जमना, गुलाब , विजय , बाली पिता सायमन, राजरानी वेवा रायमन साकिन देह

0.100

1.150

भूमिस्वामी 1121

0.040

1106/1 0.240

भूमिस्वामी

22 सत्येन्द्र, पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र, राघवेन्द्र, दीपेन्द्र पिता कालूराम, अनीता, कल्पना, वंदना , सपना पुत्री कालूराम, गेंदारानी वेवा कालूराम सििकन देह

0.740

0.110

23

1106/2

भूमिस्वामी

राकेश कुमार वल्द धनीराम साकिन देह

0.800

0.060

भूमिस्वामी 1106/3

24 सुन्दर वल्द कुन्ना उर्फ कुन्दनलाल राय साकिन देह

0.040

1110 0.690

भूमिस्वामी

25 मुरलीधर वल्द कपूरे साकिन देह

0.110

भूमिस्वामी

0.650

1111

26 राधारानी पति रामप्रसाद कुर्मी साकिन देह

0.190

1113/2 1.080

भूमिस्वामी

0.010

0.71

1117

भूमिस्वामी

0.010

0.010

1113/1

27

भूमिस्वामी

इमरत वल्द गनपत राव साकिन देह

0.210

1.590

भूमिस्वामी 1114/1

28

0.060

0.890

भूमिस्वामी 1114/2

जमना वल्द बिहारी, गेंदाबाई, रूकमनबाई, ललताबाई पुत्री ननकू, रमेश, सुरेश वल्द अशोक, नरेश, भुवनेश्वर नाबालिग वल्द राजाराम वली व खुद माँ छबरानी वेवा राजाराम साकिन आपचंद , काशीबाई पुत्री राजाराम साकिन रहली , प्रेमबाई पुत्री राजाराम साकिन खुरई, जानकीबाई पुत्री राजाराम साकिन देह

0.080

0.640

1118

29

भूमिस्वामी

टन्टू वल्द धनीराम, सावित्री पति घूमन, नन्हू पिता कलू साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.050

0.920

1119

भूमिस्वामी

30

2.90

30.36

योगः- धनीराम, नन्ना पिता कलुवा , हनमत , रामचरण पिता हल्का, उत्तरा, जयंती पिता हल्का साकिन देह

दिनाँक

किया

प्रकाशन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7 )-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर

गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मेंबारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 36 अ-82-16-17-15258

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम आपचंद में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 है . भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

:

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

:

1. जिला

:

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

2

1

1 चित्तर पिता खिलान साकिन रंगोली

2 नारान सींग पिता हरप्रसाद साकिन देह

3 विजय सींग वल्द हरप्रसाद साकिन देह

4 पुष्पेन्द्र सिह पिता विजय सिंह साकिन देह

छोटेलाल पिता परसादी साकिन देह

5

6 लक्ष्मीकांत वल्द कृष्णदत्त पाण्डे साकिन देह 7 राजेन्द्र सींग , देवेन्द्र सींग , वीरेन्द्र सींग , देवराजसींग पिता महराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी

जैपाल पिता वीरसींग साकिन देह

8

9 वीरसींग पिता प्रताप सींग साकिन देह

10 श्रीपाल पिता विजयसींग साकिन देह

구 11 राजाराम, शिवराज , नारान , रामचरण , शालिकराम पिता रामसेवक, बगरोवारी वेवा रामसेवक साकिन देह 12 दारासिंह उर्फ खड़कसिंह पिता बैजनाथ सींग साकिन देह 13 संगीता पति सुनील कुमार साकिन दमोह

14 मंदिर श्री हनुमन स्वामीजी गुलाबटोरिया रगौली मुह. पंच कमेटी आपचंद प्रबंधक कलेक्टर सागर

15 पलू पिता हज्जू, श्रीबाई पति पलू साकिन देह 16 इन्द्राज वल्द चौदे, कपूरी मेवा , प्रभा, रतीबाई पुत्री चौदे, कुअरबाई पत्नि चौदे साकिन देह अहस्तांतरणीय 17 गोठल पिता बब्बू अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय 18 कमलेश पिता आलम , बैजन्ति पति कमलेश साकिन देह अहस्तांतरणीय

हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

सागर

सागर

आपचंद

109

6.360है.

:: अनुसूची-1 ::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

6

4

5

7 3

27

3.250

0.100

भूमिस्वामी

0.860

0.040

30/1

भूमिस्वामी

1.250

0.030

भूमिस्वामी 30/2

0.220

41

1.600

भूमिस्वामी

0.200

1.220

भूमिस्वामी 269/2

0.450

0.030

भूमिस्वामी 30/3

0.410

0.100

भूमिस्वामी 34/1

0.400 0.040

34/2

भूमिस्वामी

0.280

0.010

35

भूमिस्वामी

0.070

37

0.700

भूमिस्वामी

0.140

1.210

भूमिस्वामी 38/1

-0.810 0.190

40

भूमिस्वामी

0.050

42

0.300

भूमिस्वमी

0.010

0.010

भूमिस्वामी 54/1

0.010

0.440

54/2

भूमिस्वामी

0.800

0.050

269/1

0.48

0.010

भूमिस्वामी भूमिस्वमी 507

0.120

0.950

भूमिस्वामी 508

0.100

1.000

भूमिस्वामी 270/3

0.010

0.750

भूमिस्वामी 270/6

0.750

0.120

भूमिस्वामी 270/7

0.060

0.750

270/8

भूमिस्वामी 6644

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

0.750

0.100 19

भूमिस्वामी 270/11

कुंजी वल्द मिहीलाल, प्रीतिरानी पति कुंजी साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.100

1.380

20

भूमिस्वामी 398

जाहिद पिता सुभाष खां साकिन देह

0.100

400

0.900

21 लक्ष्मीदेवी पत्नि लक्ष्मीकांत साकिन मोतीनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी

0.120

0.900

401

भूमिस्वामी

0.050

0.400

22

504

भूमिस्वामी

कलू पिता ठलू साकिन देह

0.010

0.860

23

505

भूमिस्वामी

बबलू, बालचंद, गुबंदी पिता भबूदा, राजकुमार पुत्री भबूदा, मनबाई वेवा भबूदा. दुमना नाबालिग लक्ष्मन, फूलाबाई वेवा लक्ष्मन साकिन देह

0.110

506

0.540

भूमिस्वामी

24 रूपसींग पिता अरजुन सींग साकिन देह

0.010

1.140

522

25

भूमिस्वामी

उमराव, अशोक पिता मोहन साकिन रगौली

0.060

1.000

26

523

भूमिस्वामी

कल्यान, रामचरन पिता झल्ला साकिन रंगोली

0.110 27

524

1.010

भूमिस्वामी

कडोरी, परम पिता गफलू साकिन रगोली

0.120

0.410

28

भूमिस्वामी 531/1

लाडले पिता अजुद्धी साकिन रगोली

0.040 29

0.400

भूमिस्वामी 531/2

लोकमन पिता मुल्ला साकिन रगोली

0.100 30

532

1.030

भूमिस्वामी

सुमत्रा वेवा हल्का, जमना, जमना पुत्री हल्का साकिन रगौली

0.010

0.610

31

533

भूमिस्वामी

अनिल कुमार वल्द रमेश कुमार अहिरवार साकिन देह

0.170

1.110

538

भूमिस्वामी

32 फेरन लाल वल्द झल्ले साकिन देह

0.590

0.080

भूमिस्वामी

33

539/1

दामोदर, बद्री पिता गनेश, नत्थी पुत्री गनेश , जुगतीबाई वेवा गनेश साकिन रगोली

0.070

0.440

34

568

पंचम पिता नन्ना साकिन रगोली

भूमिस्वामी

0.640 0.130

571

35

भूमिस्वामी

महेश, चंदू उर्फ चन्द्रभान, बल्लू उर्फ बलराम पिता जमना, अनीताबाई पुत्री जमना साकिन गिरवर

0.070 36

580

0.640

भूमिस्वामी

मानसींग पिता अर्जुनसींग दांगी सििकन देह

0.040

0.520

581

भूमिस्वामी

0.080

0.840

582

भूमिस्वामी

37 भगवानसींग , मानसींग कलू नाबालिग पिता अर्जुन सींग , सविता पुत्री अर्जुनसींग वली भाई भगवानसींग साकिन देह

619

0.030 प्रेमसींग पिता बल्ली

0.590

38

0.120

1.100

620

39

भूमिस्वामी

अशोकरानी वेवा भोले, राजेश, गुवरधन, संध्या नाबालिग वल्द भोले वली माँ अशोकरानी साकिन गिरवर

0.040

0.400

भूमिस्वामी 623/1

0.030

621

0.260

भूमिस्वामी

40 बखत, केशर, दयाराम पिता परम साकिन भैसवाही

0.170

41

623/2

0.010

भूमिस्वामी

भुवनेश्वर पिता धनीराम साकिन गिरवर

0.320

0.010

630

0.090

0.980

42

625

भूमिस्वामी

बालमकुन्द पिता धनीराम साकिन गिरवर

0.060

1.380

626

भूमिस्वामी

43

627

0.150

1.340

A भूमिस्वामी

धनीराम पिता सुन्दर साकिन गिरवर

0.080 हल्के उर्फ भगवानदीन वल्द धनीराम साकिन गिरवर

44

649

1.550

भूमिस्वामी

0.050 45

659

1.440

कमलरानी पति कड़ोरी साकिन गिरवर

भूमिस्वामी

660

46

0.100

भूमिस्वामी

कड़ोरी पिता इन्दर साकिन गिरवर

0.430

47

0.720

0.070

661

भूमिस्वामी

डोलन, मोहन पिता देवी साकिन बरपानी

664

0.120 48

1.440

दोलत नाबालिग पिता वली कड़ोरी साकिन गिरवर

भूमिस्वामी

49

0.080

भूमिस्वामी 665

जीवन पिता कडोरी साकिन गिरवर

1.440

673/1

50

0.830 0.090

भूमिस्वामी

पप्पू वल्द रामचंद साकिन देह

51

0.080

0.630

भूमिस्वामी 673/2

कलू पिता रतन साकिन देह

0.030

674

0.300

52 मोती पिता कड़ोरी साकिन गिरवर

भूमिस्वामी

53

0.370

0.060

675

भूमिस्वामी

संतोष कुमार वल्द कड़ोरी साकिन गिरवर

54

677

0.730 0.010

भूमिस्वामी

मुला, खुम्मा, उमेदी पुत्री मोहनसींग साकिन देह

0.050 कोमलसींग पिता राधे साकिन देह

682/1

0.880

भूमिस्वामी

55

56

0.010

0.870

भूमिस्वामी 682/2

सूरतसींग पिता राधे साकिन देह

57

683

0.160

2.860

भूमिस्वामी

0.050

688

1.520

भूमिस्वामी

मिहीलाल, सुब्बी पिता लीलाधर, सियारानी पुत्री लीलाधर, नन्नी पुत्री फूलू, धरमदास पिता बब्बू, साकिन देह

0.080

2.420

58

684/1

भूमिस्वामी

रामसजीवन विनोद, आशाराम, राजेश, अजय पिता सुदामा, अनीता, मालती, कविता, रामरती पुत्रिया सुदामा, श्यामरानी उर्फ कमलाबाई वेवा सुदामा साकिन देह 6645

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.030

0.600

59 रामगोपाल वल्द काशीराम यादव साकिन रजाखेड़ी

भूमिस्वामी 684/2

0.020

0.600

भूमिस्वामी 684/3

0.160 60

0.850

भूमिस्वामी 745

हलू पिता कलू साकिन देह

0.040 61 रतीराम पिता प्राणसींग साकिन देह

0.850

भूमिस्वामी 746

0.010

0.380

भूमिस्वामी

लखन वल्द गोरेलाल साकिन देह

62

747/2

0.080

0.380

774/1

भूमिस्वामी

0.070

0.760

दशरथ वल्द गोरेलाल साकिन देह

भूमिस्वामी 774/2

63

0.020

0.710

64

776

भूमिस्वामी

लखन, तुलसी , ताराचंद बालिग कैलाश नाबालिग मीरा, ममता, भारती बालिग रानी नाबालिग वल्द नंदराम वली व खुद माँ लीलाबाई साकिन बहेरिया

1.470

65

796

0.210 हल्काई पिता गौरीशंकर साकिन देह

भूमिस्वामी

0.120 66

798

1.090

भूमिस्वामी

मिठ्ठू पिता रतन, सुषमाबाई वेवा रतन, तखर, राजू, परषोत्तम पिता साधू, खूबसींग पिता मुन्ना, चिठकीबाई, चेनाबाई पुत्री मुल्ला, रामकली, जनका, श्यामबाई पुत्री बबुआ साकिन देह

0.080 67

0.640

799

भूमिस्वामी

मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह

0.050

0.670

68

801

भूमिस्वामी

मोहन वल्द नत्थू सींग साकिन देह

862

0.400

0.090 69

भूमिस्वामी

गिरजेश वल्द खूबसींग , सुक्को पत्नि खूबसींग साकिन देह

0.030 70

0.740

864/4

भूमिस्वामी

तखत पिता बुक्खे, रेखारानी पत्नि तखत साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.120

0.740

71

भूमिस्वामी 864/5

भागीरथ पिता भगुन्ती साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.130

0.740

72

भूमिस्वामी 864/6

मोती पिता खन्जा, रामकली पत्नि मोती साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.050

867

0.870

भूमिस्वामी

73 रामरानी पत्नि महीपसींग साकिन देह

6.360

72.240

85

योग:-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15-(7 )-2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6646

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 35 अ-82-16-17-15260

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

भूमि का विवरण

(2)

:

1. जिला

सागर

:

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

गौची

94

:

4. पट.ह.नं.-

: 2.040 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

6

7

3

4

2

1

5

1

0.040

0.910

5

भूमिस्वामी

रामचंद, प्रहलाद वल्द गफलू साकन देह

2 दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह

0.010

0.750

भूमिस्वामी 16

3

1.630 0.070

17

भूमिस्वामी

श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही

4

1.700 0.160

78

भूमिस्वामी

मिठू थोवन वल्द कुद् जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह

0.020

1.070

भूमिस्वामी 127

5 किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय

1.000 0.120

80

भूमिस्वामी

6

0.170

0.940

82

भूमिस्वामी

मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह

7

1.000 0.020

85

भूमिस्वामी

शंकर , महेन्द्र, शिवराम , गोकल, गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम , पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय 6647

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

8

भूमिस्वामी

1.000

0.150

91/2

बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय

9 फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा

भूमिस्वामी

1.200

0.060

108/1

10 उमारानी पति सीताराम साकिन देह

भूमिस्वामी

2.300

0.490

108/2

11 दामोदर पिता किशन साकिन भैंसवाही

भूमिस्वामी

0.030

116/1 0.26

12 बूठे वल्द कन्छेदी साकिन भैंसवाही

भूमिस्वामी 117

0.100

0.060 13 माधव वल्द कड़ोरी साकिन भैंसवाही

0.460

भूमिस्वामी 118

0.020 14

भूमिस्वामी

0.220

121

0.750

मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन देह

123

भूमिस्वामी

0.83

0.070 15 बैजनाथ वल्द सरू साकिन भैसवाही

भूमिस्वामी 124

0.820

0.110 16

128

0.510

भूमिस्वामी

0.130 रूपरानी वेवा सुक्के, नरान, कैलाश पिता सुक्के, रामवती, पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद , सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद , दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही

17

129

1.080

0.060

भूमिस्वामी

सिरदारबहू वेवा कन्छेदी, नरेश , अमोल पिता रामरतन , रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही

18

133

0.030

0.970

भूमिस्वामी

शंकर, शिव , तांतू पिता बारेलाल, प्रेमबाई, बुलाबबाई पुत्री बारेलाल साकिन भैंसवाही

योगः-

20 19.280 2.040 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 )-2014 - सात - शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6648

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. 35 अ-82-16-17-15262

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को हिलगन जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गौची में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । हिलगन जलाशय की नहर निर्माण से करीब सात ग्रामों की 1674 है . भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

हिलगन जलाशय नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

सागर

2. तहसील

: गौची

3. ग्राम

94

4. पट.ह.नं.-

:

2.040है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स.

क्र.

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

6

4

5

3

2

1

1

0.040

0.910

5

भूमिस्वामी

रामचंद, प्रहलाद वल्द गफलू साकन देह

2

0.010

0.750

दशरथ वल्द कड़ोरी साकिन देह

16

भूमिस्वामी

3

0.070

1.630

17

भूमिस्वामी

श्री देव हनुमानजी मंदिर बांके मौजा भैसवाही अध्यक्ष गनेश वल्द गफलू साकिन भैसवाही

4

1.700

78

0.160

भूमिस्वामी

मिठ्ठू, थोवन वल्द कुदू, जीवन वल्द बखत, गोपी, मना पिता कुदू साकिन देह

0.020

1.070

127

भूमिस्वामी

0.120 5 किशोरी वल्द छिमादर साकिन भैसवाही अहस्तांतरणीय

1.000

80

भूमिस्वामी

6

0.170

0.940

82

भूमिस्वामी

मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई, गुलाबरानी वेवा उमराई साकिन देह

7

0.020

1.000

भूमिस्वामी 85

शंकर, महेन्द्र, शिवराम, गोकल , गंगोत्री, शांति, सरस्वती पिसरान दयाराम, पानबाई वेवा दयाराम अहिरवार साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.150

1.000

8

91/2

भूमिस्वामी

बाबूलाल वल्द मुलू, लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.060 9

1.200

भूमिस्वामी 108/1

फूलरानी पति दीनदयाल कुर्मी साकिन गुडा

0.490 10 उमारानी पति सीताराम साकिन देह

2.300

भूमिस्वामी 108/2

0.26

0.030 11

भूमिस्वामी

दामोदर पिता किशन साकिन भैंसवाही

116/1

0.060

0.100

12

117

भूमिस्वामी

बूठे वल्द कन्छेदी साकिन भैंसवाही

0.020

0.460

13

भूमिस्वामी 118

माधव वल्द कडोरी साकिन भैंसवाही

0.220

0.750

14

121

भूमिस्वामी

मुन्ना, मनोहर वल्द उमराई, कस्तूरीबाई वेवा उमराई साकिन देह

123

0.83

0.070

भूमिस्वामी 6649 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

16

0.130

0.510

128

भूमिस्वामी

रूपरानी वेवा सुक्के, नरान , कैलाश पिता सुक्के, रामवती , पूना, नीतू पुत्री सुक्के, सरोजरानी वेवा रामप्रसाद, सुनील, सत्यदेव पिता रामप्रसाद, दशोदा पुत्री रामप्रसाद साकिन भैसवाही

0.060

1.080

17

129

भूमिस्वामी

सिरदारबहू वेवा कन्छेदी , नरेश , अमोल पिता रामरतन , रति पुत्री रामरतन, संतोषरानी वेवा रामरतन साकिन भैसवाही

18

0.970 0.030

133

भूमिस्वामी

शंकर, शिव, तांतू पिता बारेलाल , प्रेमबाई, बुलाबबाई पुत्री बारेलाल साकिन भैंसवाही

2.040

20 19.280

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6650

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

क्र. 609 - भू- अर्जन - 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. बमरहातालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है. तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला

तहसील नगर/ग्राम

(हे. में)

(3)

(4) (2)

0.697

पटेहरा

(1) रीवा

हनुमना

योग . 0.697

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बमरहा तालाब की एल.बी.सी. बैंक के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 610- भू- अर्जन- 2017-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों काप्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . बमरहातालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है. तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल जिला

तहसील

(हे. में) (2)

(3)

(1)

(4) 0.546

हर्दिहाई

रीवा

हनुमना

योग 0.546

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बमरहा तालाब की एल.बी.सी. बैंक के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 नवम्बर 2017

प्र. क्र. 224- अ-82-वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य ग्राम रामपुर खजुरी स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27 मई 2016 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना शाहनगर

निजी भूमि रकबा 12.08

रामपुर खजुरी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पवई.

उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य ग्राम रामपुर खजुरी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 219 - अ- 82- वर्ष 2014-15 .- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु ग्राम खुसरा स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27 मई 2016 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका

में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 )

करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

पन्ना

निजी भूमि रकबा 3.15 रैपुरा खुसरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पवई.

पटपरा नाला तालाब योजना के अंतर्गत नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंधिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 नवम्बर 2017

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-16-17- पत्र क्र. 573.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6652

(4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 12के लिए प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(6)

(4) 0.142

(2) कोटर

(3) गोरड्या

(1) सतना

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.

सी. आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी, किचवरिया , इटौर , मैनपुरा, अकौना, टिकरी, खम्हरिया, गोरड्या मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

भू- अर्जन- प्र. क्र.- अ-82-16-17- पत्र क्र. 585. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) लगभग (4) 0.199

(3) किचवरिया

(1) सतना

कोटर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.

(6) सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी , किचवरिया, अकौना, खम्हरिया , गोरड्या मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-16-17- पत्र क्र. 586. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी 6653

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

धारा 12के लिए प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) लगभग

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.179

टिकरी

कोटर

सतना

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.

सी. आर.एफ. योजना अंतर्गत सेमरिया बनकुइया रीवा मार्ग से गांजन मझियार, बकिया, लौलाछ, मगरवार, भटगवां, खाम्हा ढोढ़ी , किचवरिया, अकौना , खम्हरिया, गोरड्या मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 नवम्बर 2017

प. क्र. 8407 - जि.भू.अ. - 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

ग्राम/प.ह.न. / क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. )

ब. न.

तहसील/ रा.नि.म.

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.18

धनौरा

थावरी

सिवनी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.

हालोन जलाशय की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 8408 - जि.भू.अ. - 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा [भाग 1 6654

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म.

धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में)

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

2.84

धनौरा

सिवनी

पनारझिर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.

हालोन जलाशय की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 18 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 1919 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशत अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(2)

(1)

0.780

रामनगर

(3) अमझोरी

सतना

बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित रामाधीन

संपत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 1921 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 6655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.250 (1) सतना

(2) रामनगर

(3) गुलबार गुजारा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, बा/सा पक्काबांध संभाग क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1925 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(4) 2.900 (2) रामनगर

सतना

जुडमानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, बा/सा पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलोंद, जिला शहडोल.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

प्र. क्र. 05 - अ- 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6656

उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम ग्राम

तहसील

जिला

धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) लगभग क्षेत्रफल के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

रकबा है. में

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

1547/4क

हरसी उच्चस्तरीय

यंत्री,

आंतरी

0.052 कार्यपालन

चीनोर

ग्वालियर

क्रमांक 2 डबरा जिला

नहर संभाग ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम -22 नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06 - अ- 82-17-18 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील

जिला

धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

ग्राम लगभग क्षेत्रफल रकबा (है. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

908/2 0.150

ग्वालियर

(3) राई

ग्वालियर

0.010

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला

0.150 ग्वालियर.

908/1 , 909 914

हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर को एम -1 मायनर नहर निर्माण के हेतु.

0.150 योग . 0.310

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 नवम्बर 2017

प्रकरण क्रमांक- 15834-अ- 82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर - दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डाडूर, तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावितं सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

तहसील - सरदारपुर / ग्राम डाडूर

विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में)

असिंचित

सिंचित

कुल

3.164

1.573

1.591

इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना

3.164

1.573

योगः-

1.591

अनुसूचि (2)

इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम डाडूर की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील - सरदारपुर

. ग्राम डाडूर

भूमि का कुल रकबा

क्रमांक

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

सिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल

कुल

6

7

4

5

9

8 2

3

1

0.080

5.163

0.000

11

5.163

1

बजेसिंह, राधेश्याम पिता रूगनाथसिंह , सुन्दरबाई पति स्व. रूगनाथसिंह जाति दागी निवासी ग्राम मारोल'

0.100 0.100

0.000

0.492

18

0.000 0.492

2

नंदु कंवरलाल पिता बाबू, कस्तूरीबाई पति स्व. बाबू जाति भील निवासी ग्राम मारोल

0.000

0.034

1.254 0.034

1.254 0.000

3

20/3

रामूबाई पति स्व. चतरसिंह, रेखाबाई पिता चतरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर

0.000 0.210

0.210

0.000

1.254

1.254

4

20/4

बनेसिंह पिता मलजी जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर

0.000 0.167

0.597

0.000

0.167

0.597

5

20/5

औंकारसिंह , शंकरसिंह , बनेसिंह पिता गलजी जाति राजपुत निवासी ग्राम हजरतपुर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6658

0.460 0.460

2.226

2.226

0.000

21

0.000

6

थावरिया, गबुरिया पिता उकडिया जाति पटल्या निवासी ग्राम डाडूर

0.210

0.000 0.210

2.000

0.000

2.000

25/2

टीकाबाई पति यशवंतसिंह व सुभम 7 पिता यशवंतसिंह ना.बा. सर माता टीकाबाई जाति दांगी

0.330

2.748

0.330 0.000

26

2.748

0.000

8

रतन पिता नाथू जाति भील निवासी ग्राम मारोल

0.160

0.160

0.763

0.763

0.000

0.000

27

9

राधेश्याम पिता गब्बा जाति पटल्या निवासी ग्राम डाडूर

0.040

1.228

0.000 0.040

1.228

0.000

10

29/2

धन्ना पिता नरसिंह जाति कुलमी

0.330 0.000 0.330

3.805

3.805

30

0.000

11

0.385

0.000

1.411

0.385 0.000

42

1.411

हेमंतसिंह, जालमसिंह, राधेश्याम पिता रतनसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल

0.355 0.355

1.986

1.986

0.000

12

32/1

सायरबाई पति उदेसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल

0.114 0.114

1.244

1.244 0.000

35

0.000

13

जसपालसिंह पिता उदयसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल

0.050

2.327

0.000

2.327

14

70/2

सोहनसिंह पिता रमेश जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल

2.338 0.005

2.338 0.000

15

70/3

अर्जुनसिंह पिता रमेश जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल

0.000 0.134

74

0.209

0.134

0.000 0.209

16

अम्बाराम, नरसिंह पिता धन्ना, धन्नीबाई पति स्व. धन्ना जाति भील निवासी ग्राम डाडूर

1.573 3.164

8.920 31.045

22.125

1.591

योगः-

प्रकरण क्रमांक- 15836 -अ-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर - दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा, तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है . अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

तहसील - सरदारपुर ग्राम राजपुरा

विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

कुल

6.826

0.540

6.286

इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

6.826

6.286

0.540

योगः- 6659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

अनुसूची (2)

इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील - सरदारपुर ग्राम राजपुरा

क्रमांक

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) नाम कृषक का नाम व पिता / पति का

असिंचित

सिंचित असिंचित

सिंचित

कुल

कुल

3

2

1

(5) ( 6)

19/

(4)

(8)

0.000

0.310

0.310

0.500

0.500 0.000

403/15/1

0.220 0.010

0.220 0.000

405/5/2

0.000

0.100

0.100

0.100

0.100 0.000

405/6

हुकमीचंद पिता चंपालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.000

0.040

0.040

0.050

406/2/1

0.170

0.000

0.170

0.000

0.340

0.340

2

403/15/2

धर्मेन्द्र, पिंकी, बालिग , मदन ना.बा. पिता गोपाल ना.बा. सरपरस्त माता भागुबाई व भागुबाई पति स्व. गोपाल जाति सिर्वी निवासी ग्रामराजपुरा

0.105 0.000 0.105

0.000

0.230

0.230

410

3

भूरा पिता काना जाति सिवीं निवासी ग्राम राजपुरा

0.000

0.105

0.105

0.146

0.000

412

0.146

0.011

0.000

0.011

413

0.052

0.052 0.000

4

उदीबाई पति स्व. हिरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.220

0.000

0.220

417

0.408

0.000

0.408

0.000 0.230

0.000

416

0.481 0.230

0.481

5

गोपाल पिता रामा जाति सिवीं निवासी ग्राम राजपुरा

0.162 0.040

0.081 0.081

424/1

6

संतोष पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.090

0.009

0.162

0.081

0.081

0.081

424/2

7

महेश पिता केशा जाति सिवी निवासी ग्राम राजपुरा

0.140

0.000

0.140

0.314

0.314

425

8

खेमालाल पिता पेमा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.100

0.000

455

0.000

0.115 0.100

0.115

9

0.000

0.020

0.020

0.000

0.157

0.157

465/1

रंभाबाई पति स्व. मोहनलाल , राकेश, विजय पिता मोहनलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.430

456

0.000

0.430

1.861

1.861

0.000

चन्द्रशेखर, शकुंतलाबाई, 10. सुशीलाबाई पिता नंदराम जाति भोई निवासी ग्राम राजपुरा

0.090

0.811

0.000 0.811

457/2

11

पंकज पिता चंपालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.731

0.731

0.000 0.560

459

0.000

0.560

460

0.000

0.314

0.314

0.230

0.230

0.000

12

0.000

0.025

0.366

0.025

0.366

मांगुबाई पिता हिरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.000

462/1

0.270

0.000

0.270

0.000

0.283

0.283

461/1

13

रामेश्वर पिता उंकार जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

A 6660

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

461/2 14

उदीबाई पति मन्नालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

15

485/2 लक्ष्मीबाई पति स्व. बाबूलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

16

638/1 धारिया, सीताबाई, कमलाबाई पिता सूरजा व सीताराम पिता रामा, विनोद बालिग जसवंत, पवित्रा ना. बा. पिता मादुसिंह पालनकर्ता माता बालीबाई व बालीबाई पति स्व. मादुसिंह जाति भील निवासी ग्राम राजपुरा

639 17

नारायण पिता हिरा जाति सीवी निवासी ग्राम राजपुरा

640 18

गोविन्दराम, सालगराम पिता कचरालाल जाति महाजन निवासी ग्राम राजपुरा

641 19

भेरूलाल, धन्नालाल , मोहनलाल पिता अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

20

665/3 गीताबाई पति स्व. ओमप्रकाश , जगदीश राकेश पिता राजेश पिता ओमप्रकाश जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा

665/4 21

675/1 रमेशचन्द्र पिता बाबूलाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

667/3 22

रामेश्वर पिता अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

23

665/5

+ अन्नपूर्णा पति स्व. महादेव, राजेन्द्र, सुरेन्द्र उर्फ सुरेश पिता महादेव, हि. 25 प्रतिशत गीताबाई पति स्व. ओमप्रकाश, जगदीश, राकेश, राजेश पिता ओमप्रकाश, मनोहर, पुष्पकर पिता बन्दीदिन जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा

24

674/1 कनीराम, मनीराम , मोहन, शिवा, छगन पिता बदिया व मुकेश पिता गोविन्द वं कालीबाई पति स्व. गोविन्द, लीलाबाई पति स्व. वादिया जाति पटलिया निवासी ग्राम इडरिया

25

निर्मलादेवी पति जगदीशचन्द्र जाति जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

26

भागुबाई पति गेंदालाल जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

679 27

28

691/1 सुमनबाई पति स्व. गोपाल जाति राजपुत निवासी ग्राम राजपुरा गंगाबाई पति लाला जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

646 29

मोहन, दत्तक पत्र अमरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

योग:-

0.284

0.230

0.230

0.000

0.284 0.000

0.000

0.030 0.000 0.030

0.209

0.209

0.466 0.000

0.100

0.466

0.773

0.773 0.240

0.240

0.000

0.000

0.000

0.000

0.282

0.282

0.050 0.050

0.105

0.105

0.105

0.105

0.000

0.270 0.000 0.270

1.716

1.716 0.000

0.000 0.259

1.986 0.000 1.986 0.259

1.850

1.850 0.000

0.150 0.000 0.150

1.881

0.800

0.000 1.881

0.000 0.051 0.051

0.000 0.051 0.051

0.015

0.230 0.000 0.230 0.015 0.000

0.200

676/1 1.129 0.000 1.129 0.200 0.000

0.480 0,000 0.480

676/2 1.672 0.000 1.672

0.150 0.000

0.150

2.801 0.000 2.801

2.038 0.000 2.038 0.390 0.000 0.390

0.878 0.000 0.878 0.010 0.000 0.010

0.540 6.826

23.798 2.356 26.154 6.286 6661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक- 15838-अ- 82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मारोल , तहसील सरदारपुर , जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है . प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम - मारोल

क्र.

विवरण

इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना

योगः-

तहसील - सरदारपुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में )

सिंचित

असिंचित

कुल

0.175

0.000

0.175

0.175

0.000

0.175

अनुसूची (2)

इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मारोल की प्रभावित भूमि का विवरण । ग्राम - मारोल

क्रमांक

तहसील - सरदरपुर

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क्रमांक

3

2

1

242 1

दिलीपसिंह, प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल

243 2

भूरूसिंह पिता रामसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम मारोल

योग:-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में) असिंचित

असिंचित

सिंचित

सिंचित

कुल

कुल 4

7

5

8

6

0.000

1.275

1.275

0.075

0.075 0.219

0.100 0.000 0.100 0.000 0.219

1.494

0.175

1.494

0.000 0.175 0.000

प्रकरण क्रमांक- 15843-1-82-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम अमझेरा , तहसील सरदारपुर, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम - अमझेरा

क्र.

विवरण

इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

योगः-

तहसील - सरदारपुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) सिंचित

असिंचित

कुल 14.022

1.159

15.181 14.022

1.159

15.181 6662

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

अनुसूची (2)

इन्दौर- दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम अमझेरा की प्रभावित भूमि का विवरण/ ग्राम अमझेरा

तहसील - सरदारपुर /

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

क्रमां क

खसरा क्रमांक 1

2

3 1

220 अब्दुल, रजाक पिता अब्दुल मजीद खॉ. जाति मुसलमान निवासी ग्राम अमझेरा

2

221 सुरेन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा

3

223/2 जगदीश पिता गंगाराम जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा

4

223/3 सुमनबाई पति कालू, मांगीलाल पिता कालू ना.बा. सरपरस्त माता सुमनबाई स्वयं जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

5

275 राजेन्द्र प्रसाद दत्तक पुत्र गुलाब प्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम अमझेरा

277 6

285 पेपाबाई पंति स्व. रामसिंह, विरेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपुत निवासी राजेन्द्र मार्ग धार

7

283 पेपाबाई पति रामसिंह जाति राजपुत निवासी धार

279

299 8

300 चन्द्रभानसिंह , हेमंतसिंह पिता स्वरूपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमझेरा

301

307 9

280 वरदीचन्द्र पिता भलजी जाति भील निवासी ग्राम अमझेरा

29/3 10

282 लक्ष्मीबाई पति स्व. मांगीलाल , संतोष, अशोक, सुनिल ना.बा. पिता मांगीलाल सरपरस्त माता स्वयं जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

329 11

350 राजेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह , नारायणसिंह पिता स्वरूपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अमझेरा

12

361 प्रभाकर, दिनेश पिता राजाराम, जाति मराठा निवासी ग्राम अमझेरा

13

351/1 गीताबाई पति स्व. सुरजबन, रमेशबन, महेशबन पिता सुरजबन जाति गुसाई निवासी ग्राम राजपुरा

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

सिंचित असिंचित

कुल सिंचित असिंचित

कुल 4

9 (5) (6) (7) (8)

0.899 0.000 0.899 0.722

0.722 0.387 0.000 0.387 0.095 0.000 0.095 1.045 0.000 1.045 0.595

0.000 0.595 0.898 0.000

0.898

0.250

0.000 0.250 1.933

0.000

1.933 0.637

0.000 0.637 1.285 0.000

1.285

0.669

0.000 0.669 1.484

0.000

1.484 0.595 0.000 0.595 0.606

0.000 0.606 0.436 0.000

0.436 1.871

0.000

1.871

0.375 0.000 0.375 0.000

2.592

2.592 1.015 0.000 1.015 0.188 0.000

0.188 0.012 0.000 0.012 2.518 0.000

2.518 0.308 0.000 0.308 1.672

0.000

1.672 0.510 0.000 0.510 0.073

0.000

0.073

0.000 0.015 0.015 0.696

0.260

0.000

0.696

0.000

0.260 2.810

0.000

2.810 0.995 0.000 0,995 1.254 0.000

1.254 0.777

0.000 0.777 4.577

4.577 0.000

1.361

0.000

1.361 1.829

0.380

0.000 1.829

0.000 0.380 3.094 0.000 3.094 0.650 0.000 0.650 6663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

0.800 0.000 0.800 0.145

0.000 0.145

351/2/1

14

दिनेश पिता लालबन जाति गुसाई 'निवासी ग्राम राजपुरा

0.501

0.000 0.501

352/1

0.150

0.000 0.150

0.193

0.000 0.193 0.105

0.000 0.105

351/2/2

15

संजयबन पिता लालबन जाति गुसाई निवासी ग्राम राजपुरा

0.387 0.000 0.387

352/2

0.092 0.000

0.092 16

1.045

223/1

0.000

1.045 0.030

प्रहलाद पिता गंगाराम जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा

17

109

2.769 0.000 2.769 0.020

नारायण पिता कालू जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

18

1.836

204/1/3

0.000

1.836 0.371

0.000 0.371 खालिद हुसैन पिता असफाक हुसैन जाति मुसलमान निवासी ग्राम अमझेरा

19

गोराबाई पति नारायण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

203

0.000

1.745

1.745 0.165 0.000

0.165

1.165 0.000

1.165 0.005

204/1/1

20

गोराबाई पति नारायण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

0.506 0.000

204/1/2

0.506 0.267 0.000 0.267

114

0.627 0.000 0.627 0.095 0.000 0.095 21

देवानन्द पिता रामचंद्र जाति नाई निवासी ग्राम अमझेरा

115

0.000

1.609

1.609

0.410 0.000 0.410 22

69

1.473

0.000 1.473 0.305 0.000 0.305 छोटीबाई पति स्व. चंपालाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

70

0.366 0.000 0.366 0.075 0.000 0.075 23

परमानंद पिता लक्ष्मण जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

71/1 1.430 0.000

0.000

1.430 0.015

0.015 24

26

3.136 0.000 3.136 0.445 0.000 0.445 कृष्णकुमार पिता रामेश्वर जाति तंबोली निवासी ग्राम अमझेरा

25

0.314 0.000

27/3ख/1

0.314

0.010

कमलाबाई पति ओमप्रकाश जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

26

0.267 0.000

29/2/3

0.267 0.065 0.000 0.065 रामेश्वर पिता मोतीलाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

27

0.163 0.000 0.163

29/2/2

0.035 0.000 0.035 इन्दरसिंह पिता मोतीलाल जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

28

0.696

0.000

29/1/1

0.696

0.145

0.000

0.145 जुगलकिशोर पिता अम्बाराम जाति काछी निवासी ग्राम अमझेरा

29

1.986 0.000

1.986

30/3

0.095 0.000 0.095 भूरीबाई पति स्व. हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम अमझेरा

30

31/2/1

1.245

0.000

0.000

0.190

1.245

0.190 लक्ष्मीबाई पति जगदीश , संतोष, रमेश पिता जगदीश जाति गवली निवासी ग्राम

31

0.000 0.957 0.957

31/2/2

0.000 0.250 0.250 ब्रदीलाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम

0.000

10/1

0.864 0.864 0.000 0.524 0.524 32

गोपाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम

0.956

0.000

0.956 0.000

31/2/3

0.180 0.180 33

1.392

1.392

0.000

31/2/5

0.200

तुलसीराम पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम

34

1.820 0.000 1.820

31/2/4

0.135 0.000 0.135 चुन्नीलाल पिता हिरालाल जाति गवली निवासी ग्राम

योग:-

59.109

14.022

2.850 61.959

1.159 15.181

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन्शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6664

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 18 दिसम्बर 2017 क्र. 243-82-16-17-16149

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1 ) परियोजना का नाम

बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनांतर्गत पाटन - तेंदूखेड़ा - रहली मार्ग का उन्नयन कार्य

(2). भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

: रहली

2. तहसील

बरखेरा जगन

3. ग्राम

33

4. पट.ह.नं.-

0.030 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

प्रकार भूमि का

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टे. में)

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण 1

2

4

6

8

3

5

7

निरंक

0.020 असिंचित

142 0.050

1 चन्द्रकांत पिता हल्के नेमा साकिन रहली भूमिस्वामी

2

असिंचित निरंक

0.010

भूमिस्वामी

143 0.010

हीराबाई पुत्री हरगोविन्द, काशीबाई वेवा हरगोविन्द लोधी साकिन कासल पिपरिया

0.060

असिंचित निरंक योगः-

0.030

02 किता

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/01/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

क्र. 25- अ-82-16-17-16148

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

योजनांतर्गत (1) परियोजना का नाम

बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) पाटन - तेंदूखेड़ा - रहली मार्ग का उन्नयन कार्य

(2) भूमि का विवरण

सागर

1.जिला

2. तहसील

रहली

3.ग्राम

गोपालपुरा

33

4. पट.ह.नं.-

: 0.470 है .

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र.

अमिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टे. में)

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

अर्जित भूमिपर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण

4

1

2

3

7

0.010 असिंचित

8 निरंक

1

0.040

भूमिस्वामी 4/1

राजबाई पुत्री झल्ले, कपूरीबाई वेवा झल्ले लोधी साकिन कासल पिपरिया

5/1 0.380

भूमिस्वाभी

0.080

2 श्री परसू पिता मोहनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली

निरंक निरंक निरंक

असिंचित असिंचित असिंचित

3

5/2 7/1

0.470 0.020

भूमिस्वामी

0.020

श्री विनोद कुमार पिता रतनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली

4

असिंचित निरंक

0.270

भूमिस्वामी 7/2

श्री विनोद कुमार , दिलीप कुमार पिता

0.230

रतनलाल साकिन देह

5

भूमिस्वामी

1.040

0.020

श्री राजेश कुमार पिता भगवानदास साकिन देह

भूमिस्वामी

9/2 9/7 9/6

6 हिम्मत पिता राजाराम निवासी बांसाकला

0.080 0.200 0.020

सिंचित सिंचित असिंचित

निरंक निरंक निरंक

सिंचित

9/4 0.250

भूमिस्वामी

7. श्री घरमदास पिता राजाराम निवासी ग्राम अंसाकलां

0.040

एक पक्का शौचालय एवं एक बोर

असिंचित

0.200

8

भूमिस्वामी 9/5

श्री रतन पिता राजाराम निवासी बांसाकलां

0.050

एक पक्का शौचालय

0.470

योगः-

10 2.950

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 17/01/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली जिला सागर एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6666

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 9 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 624 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि , अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि, ग्राम बोदा, राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द , तहसील हुजूर, रीवा शहर में बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- हुजूर

( ग) नगर/ग्राम- बोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

नंबर (1) 688

0.053 कुल योग 0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा शहर में बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. सेतु, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीती मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्र. 171 - ए-भू- अर्जन-38- ( अ-82 ) 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील-बिछिया

(ग) ग्राम- भानपुर, प.ह.नं. 42

(घ) क्षेत्रफल-48.772 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टेयर में)

बंड लाइन ( बांध )

(1)

(2)

496/1

0.10

497

0.36

495

0.36

487

0.50

537

0.22

542/1

0.52

617/1

0.16

542/2

0.56

619

0.60

2.71

618

625

0.30

626

0.08

637/1

0.36

638

0.60

648/1

0.60

648/2

0.60

648/3

1.04

649/1

0.48

649/2

0.36

535

0.52

546

0.042

योग 11.45 6667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(1)

(2)

स्पिल एवं एप्रोज चेनल

0.15 647/1

647/2

0.40

0.30 650

0.85

योग

डूब क्षेत्र

1.45 618/2

0.66 617/1

617/2

0.82 539/3

0.19

1.04 542/2

0.20 539/2

532/1

0.78

0.46 533/1

534

1.50 535/2

0.33 536/1

0.52

0.14 538/1

0.20 539/2

538/2

0.14 539/3

0.19

1.62 546/2

0.95 547

1.02 543

0.40 544/1

0.88 544/2

0.18 545/1

0.15 545/2

0.45 545/3

0.15 557/1

0.40 539/1

610/1

1.15

0.45 611/1

611/2

0.46 613

0.57

0.76 614

0.42 607/2

1.62 626/2

2.55 627

637

0.65

0.71 639/1

0.40 639/2

608

0.55 642

0.10 (1)

(2)

641/1

1.82

0.21

643

1.03

640/1

640/2

0.80

640/3

0.80

647/2

0.58

0.12

649/1

649/2

0.66

योग 31.23

बांयी तट नहर

635/1

0.15

635/2

0.16

0.08

634/1

634/2

0.08

0.02

631/1

0.02

631/2

631/3

0.02

631/4

0.02

629

0.06

476/1

0.024

476/2

0.024

476/3

0.024

0.024

476/4

478/1

0.03

478/2

0.03

380

0.285

378

0.195

374

0.165

375/1

0.150

375/2

0.150

352

0.009

353

0.450

334/1

0.009

0.009

334/2

333/1

0.180

327

0.204

योग 2.572

दांयी तट नहर

487

0.15

488

0.10

489

0.12

490

0.19

196

0.08

0.19

193 6668

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(2)

(1)

0.12

190

0.23

187

0.16

181

0.13

162

163

0.15

0.08

164

0.19

168/2

32/2

0.13

32/1

0.13

0.04

10/1

0.07

11

8/1

0.03

0.04

8/2

0.03

8/3

0.06

493/1

0.60

493/2

493/3

0.07

[ भाग 1

(2)

(1)

0.04

166/1

0.04

166/2

0.04

166/3

योग .. 2.67

महायोग . 48.772

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भानपुर जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mandla.nic.in संभाग पर देखी जा सकती है .

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 25 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 640 - भू- अर्जन-2017 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/ शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

( 1 ) भूमि का विवरण-

जिला-सीधी

(क)

तहसील- गोपदबनास

(ख)

(ग) ग्राम का नाम- देवराड़ाड़

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 1.701 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(हे. में. ) (3) (1)

(2)

291

1

0.193

0.017 2

292

0.038

293

3

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग

सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ) .

महान मुख्य नहर/ शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

भाग 1 ]

6669 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(1)

(2)

4

301

302

5

321

6

322

7

323

8

324

9

10

325

330

11

12

331

355

13

356

14

357

15

358

16

17

359

361

18

362

19

383

20

21

385

22

389

23

390

24

391

392

25

26

393

27

394

28

395

29

412

योग ..

(3)

(5)

(4)

0.062

0.011

0.065

0.114

0.039

0.033

0.019

0.024

0.048

0.020

0.092

0.045

0.111

0.010

0.119

0.123

0.045

0.002

0.002

0.029

0.109

0.036

0.041

0.016

0.018

0.220

1.701

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4 ) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

( 5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 643 - भू-अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन [भाग 1 6670

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

जिला-सीधी

(क)

तहसील- गोपदबनास

(ख)

(ग) ग्राम का नाम- हडबड़ो

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 1.856 हेक्टेयर.

(घ)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

125

0.016

1

130

2

0.010

कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी ( म. प्र. ) .

महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

0.118

131

3

134

0.063

4

0.016

190

5

192

0.110

6

194

7

0.038

0.062

195

8

236

0.247

9

237

10

0.148

0.150

239

11

0.022

241

12

0.014

305

13

310

0.088

14

0.046

15

311

312

0.033

16

0.004

313

17

315

0.023

18

0.060

316

19

0.047

345

20

0.219

346

21

0.108

347

22

0.042

351

23

352

24

0.034

0.040

353

25

354

0.063

26

355

0.036

27

1.856

योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है .

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

6671

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

पत्र क्र. 644- भू- अर्जन -2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

जिला-सीधी

(क)

तहसील- गोपदबनास

(ख)

ग्राम का नाम- बेन्दुआ

(ग)

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.239 हेक्टेयर.

(घ)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(5)

प्राधिकृत अधिकारी (4)

(2)

(3)

(1)

0.082

14

1

16

0.056

2

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ) . महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

0.050

3

18

0.031

30

4

0.237

5

32

0.002

6

33

0.006

7

34

35

0.008

8

0.046

35/488

9

0.038

44

10

0.012

11

45

46

0.101

12

0.021

48

13

0.018

64

14

0.011

15

65

0.01

66

16

0.023

17

67

0.009

18

68

0.127

19

82

83

0.075

20

0.040

113

21

0.040

114

22

116

0.084

23

117

0.014

24

0.048

25

118

119

0.02

26

0.018

27

121

0.012

122

28

योग .. 1.239 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6672

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , गोपदबनास में देखा जा सकता है .

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 646 - भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/ शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

जिला-सीधी

(क)

तहसील-गोपदबनास

(ख)

ग्राम का नाम- उपनी

(ग)

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.525 हेक्टेयर.

(घ)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(3)

(1)

(2) 20

0.008

1

0.300

21

2

(4) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

53

0.107

3

0.081

54

4

0.035

55

5

56

0.022

6

0.034

76

7

0.082

77

8

0.078

82

9

0.074

84

10

0.005

86

11

0.051

12

111

0.055

112

13

0.005

113

14

179

0.148

15

0.105

180

16

0.006

186

17

0.051

187

18

0.053

188

19

0.060

197

20

0.024

198

21 6673 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(2)

(1)

205

22

338

23

383

24

25

384

385

26

27

386

392

28

29

395

30

400

401

31

32

402

427

33

34

428

429

35

36

430

437

37

438

38

39

441

40

442

457

41

42

458

460

43

461

44

462

45

46

463

47

499

500

48

501

49

521

50

51

522

52

523

700

53

703

54

55

705

722

56

57

723

58

729

योग ..

(3)

(4)

(5) 0.639

0.026

0.011

0.072

0.065

0.081

0.065

0.079

0.075

0.062

0.050

0.027

0.029

0.100

0.005

0.063

0.111

0.070

0.016

0.014

0.080

0.013

0.017

0.011

0.004

0.264

0.180

0.023

0.092

0.092

0.018

0.102

0.100

0.116

0.152

0.087

0.130

4.525

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है .

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है .

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

6674

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

पत्र क्र. 648- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस. संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

जिला-सीधी

(क)

तहसील- गोपद बनास

(ख)

ग्राम का नाम-कोठार

(ग)

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.122 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(2)

(4)

(5) (1)

1

192

0.169

2

0.029

193

कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी ( म. प्र. ) .

महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

3

194

0.030

0.040

4

195

0.109

239

5

240

6

0.091

7

271

0.141

8

0.078

274

275

0.028

9

10

0.024

281

0.098

11

283

12

285

0.066

286

0.091

13

14

287

0.011

15

288

0.029

16

0.026

289

0.065

17

626

627

0.069

18

19

628

0.038

20

0.030

629

21

631

0.135

22

632

0.003

0.008

23

634

0.083

636

24

0.169

25

638

26

0.199

691

0.088

27

698

28

700

0.063

0.050

29

701 6675 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(1)

(2)

30

734

754

31

32

755

33

756

34

757

35

758

36

762

37

763

38

766

39

774

775

40

776

41

42

777

43

778

782

44

787

45

46

792

47

793

48

794

49

796

50

196/1 51

196/2 52

196/3 53

786/1 54

786/2

246

55

56

247/1 57

248

58

251

252

59

253

60

61

257

योग

(4)

(5) (3)

0.040

0.116

0.001

0.040

0.001

0.133

0.101

0.024

0.006

0.049

0.035

0.002

0.118

0.003

0.056

0.194

0.106

0.067

0.097

0.066

0.107

0.093

0.091

0.100

0.007

0.007

0.206

0.007

0.030

0.138

0.014

0.007

4.122

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है .

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 650 - भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1 6676

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान मुख्य नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

जिला-सीधी

(क)

तहसील - गोपद बनास

(ख)

(ग) ग्राम का नाम-खजुरी

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 0.410 हेक्टेयर.

(घ)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.065

42

1

43

0.011

2

कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला- सीधी (म. प्र. ) .

महान मुख्य नहर/शाखा नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

0.009

44

3

0.007

4

46

47

0.012

5

0.037

59

6

0.019

61

7

0.011

62

8

76

0.013

9

77

0.029

10

0.015

78

11

0.021

79

12

0.007

80

13

0.019

81

14

0.07

82

15

0.009

148

16

0.008

149

17

0.048

890

18

0.410

योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

(5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6677

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 27 नवम्बर 2017

क्र. 584- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम - बरदाडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.359 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1

0.648

0.108

2/1

0.016

2/2

0.045

3

0.025

4/1

4/2

0.025

0.025

4/3

0.025

4/4

0.057

5

0.061

6

0.073

7

0.085

8

0.040

9

0.297

10/1

10/2

0.284

0.008

11/1/ब

0.024

11/1 /स

0.345

12/1 /ब

0.769

12/1 /स

0.020

13/1 /ब

0.024

13/1 /स

0.265

14/1 /ब

0.276

14/1 /स

0.008

15/1 /ब

0.024

15/1/स

0.020

17/479

0.012

18/2

(2)

(1)

19

0.024

20/1

0.065

0.036

21

0.024

23/481

0.016

25/2/2

0.077

0.129

25/2/3

0.040

29/1 /ख

0.134

29/1/1

0.053

30/1 /ब

0.152

30/ 1/स

निजी खाता भूमि योग 4.359

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 27 नवम्बर 2017

क्र. 8403- भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम रैपुरा, प.ह.नं.-44 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

235/2

0.12 योग .. 0.12 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6678

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8404- भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन केलिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

तहसील - धनौरा (ख )

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- आमानाला, प.ह.नं.-32 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.60 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.06

348/1

0.15

319/1

0.12

378

0.10

328

377

0.17

0.08

343/5

0.15

343/2

0.11

340

0.16

374

375

0.03

0.33

376

0.06

336/1

0.06

339/4

0.02

354

योग . 1.60

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8405- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-बाम्हनवाड़ा, प.ह.नं.-39 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.03

94/3

101

0.03

108

0.03

0.03

111

योग . 0.12

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है .

6679

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8406 - भू- अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम बोरिया, प.ह.नं.-39 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.06 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

226/4

(2) 0.06 योग . 0.06

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलबारा नहर परियोजना की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी घंसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9400- भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

तहसील- सिवनी

(ख)

(ग ) (घ) नगर/ग्राम- ग्राम-बरेलीपार माल ब.नं.- प.ह.नं.-81 अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 3.17 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.01

97/1

0.01

98/1

0.01

99/1

0.01

100/1

171

0.07

0.02

101/1

0.01

102/1

0.05

105/1

230/2

0.06

0.04

105/2

0.05

230/3

0.08

114/1

0.11

115

0.23

146

0.05

145

142

0.18

0.27

140/1

0.31

174/2

0.42

174/1

0.02

173/4

173/2

0.02

0.02

173/1

0.02

173/3

172

0.10

170

0.06

0.35

162

0.05

160

0.14

161

0.03

160/292

0.03

230/293

230/1

0.16

0.14

231 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

6680

(2)

(1)

234

0.03

236/2

0.01

योग . 3.17

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जासकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8401 - भू. अ.- 2017 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस रेल्वे परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बरेलीपार रैयत, ब.नं 401.- प.ह.नं.- 80

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.81 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

176/1

186

187/1

187/2

(2) 0.25 0.20 0.60 0.19 0.42

188

189

0.15 योग . 1.81

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिंदवाड़ा नैनपुर मंड़ला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8402 - भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस रेल्वे परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम भोमा , ब.नं. - 460, प.ह.नं.- 75 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.77 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.09

25

0.05

27/2

0.26

28

0.03

29/2

29/1

0.34 योग. 0.77

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल्वे लाईन को बड़ी रेल्वे लाईन में परिवर्तित करने हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

6681

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा केम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्र. 2003- जि.भू.अ. -2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पंद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि का रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी

(ग ) ग्राम- खैरा, प.ह.नं. - 07 लगभग क्षेत्रफल 0.15 हे.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.03

132

134/1

0.03

0.03

134/2

136

0.02

133

0.01

135

147

0.02 0.01

योग 0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है कहानी से पलारी मार्ग सागर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 2004-जि.भू.अ. -2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि का रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- केवलारी

(ग) ग्राम- मैरा, प.ह.नं.-07 लगभग क्षेत्रफल 0.03 हे.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.02

67/1

0.01

61/2

योग . 0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है कहानी से पलारी मार्ग सागर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चन्द्र डाड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 नवम्बर 2017

पत्र क्र. 1923 - प्रका. - भू-अर्जन- 2017-18. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-रामनगर

(ग) ग्राम- हिनौती

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 7.626 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.064

1133

1134

0.089

1.400

1140 6682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(2)

(1)

0.125

1141

1142

0.108

1.080

1144

0.585

1145

0.032

1146

1147

0.482

0.097

1148

0.098

1149

0.296

1150

1151

0.194

1152

0.085

0.840

1153

0.144

1197

0.278

1198

0.340

1199

1200

0.614

0.125

1161

0.024

993

0.117

994

992

0.093

0.069

879/1

25/2/1

0.166

0.020

914/1 /क

0.061

914/2

7.626

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 27 नवम्बर 2017

प्र. क्र. 08- अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- डबरा

(ग) ग्राम- घौंघा

(घ) क्षेत्रफल-1.340 हेक्टेयर.

बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घोंघा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

रिमार्क स. क्र.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टे. )

(3)

(4) (2)

(1)

0.050

59

1

2

0.020

178

0.030

3

60

4

0.040

61

62

0.010

5

0.050

6

64

65

0.030

7

0.040

66

8

0.010

9

67

0.010

10

68

0.010

11

69

0.020

70

12

0.050

72

13

0.025

101/1

14

0.025

15

101/2

0.040

120/1

16

0.040

120/2

17

0.040

144

18

0.020

142

19

20

143

0.030

0.030

146

21

0.110

340

22

0.030

150

23

0.030

151

24

0.010

25

172

0.060

26

391

0.100

394

27

0.030

358

28

0.020

152

29

0.030

174

30

0.050

175

31 6683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

0.060

202

32

0.040

203

33

0.050

204

34

0.050

205

35

0.040

351

36

0.010

37

388/1

1.340

योग .

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन पेहड/हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- डबरा

(ग) ग्राम- बांसी

(घ) क्षेत्रफल-0.960 हेक्टेयर .

प.ह.नं.-07

ग्राम- बांसी तहसील डबरा , जिला ग्वालियर बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बांसी के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

रिमार्क स. क्र.

कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में )

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(4) (1)

0.030

1

3मिन-1

0.030

2

3 मिन-2

0.040

3

4/1

0.040

4/2

4

5

0.080

5

0.060

6

39

7

40

0.080

9

0.050

8

(4) (2)

(1)

(3)

9

10

0.200

0.040

12/1

10

12/2

0.030

11

0.080

12

14मिन-1

13

0.200

44

0.960

कुल योग ...

(2 ) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:-ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील- डबरा

(ग) ग्राम- लदेरा

(घ) क्षेत्रफल-0.960 हेक्टेयर .

बिलौआ- घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लधेरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

रिमार्क स. क्र.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हैक्टेयर में )

(3)

(2)

(4) (1)

0.020

1

443

2

447

0.010

0.010

3

461

0.120

4

462

0.010

5

463

0.040

6

464

0.020

467

7

0.020

8

458

9

0.010

459

0.010

10

468/1

0.020

11

468/2 6684

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

(3)

(4) (1)

(2)

0.010

12

944

0.010

950

13

0.020

14

951

0.020

15

952

0.010

16

953

0.040

17

954

0.020

958

18

0.100

19

961

0.040

465

20

0.100

21

466

0.040

22

470

0.020

23

472

0.020

24

471

0.030

25

476

0.030

26

477

0.010

27

977/1

0.010

977/2

28

0.010

29

977/3

0.010

30

977/4

0.010

31

977/5

0.030

32

982/1

0.030

982/2

33

0.030

34

982/4

0.020

35

979

35 0.960

कुल योग ..

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:-ग्वालियर, झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन पेहड/हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- डबरा

(ग) ग्राम-लखनपुरा

(घ) क्षेत्रफल-0.350 हेक्टेयर .

बिलौआ- घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम लखनपुरा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

रिमार्क स. क्र.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित क्षेत्रफल ( हैक्टे. )

(4)

(3)

(1)

(2)

0.010

1

288

2

0.030

280

0.020

3

290

0.010

4

298/1

0.010

5

298/2

298/3

0.010

6

0.010

7

301

302

0.010

8

0.010

303

9

0.010

10

304

0.040

11

306

0.020

12

319

320

0.020

13

0.020

14

321

0.010

15

325

16

0.010

326/1

0.010

17

326/2

18

0.010

395

471

0.030

19

20

0.010

474

21

0.020

475

0.020

22

504

0.350

कुल योग

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है:-ग्वालियर, झांसी मार्ग से घौंघा वाया बिलौआ मार्ग का टी.ओ.टी. योजना में दो लेन पेहड/ हार्ड सोल्डर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

प्रका.5 - अ- 82-2016-17 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र.30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख) तहसील- बड़ामलहरा

(ग) ग्राम- बडेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-14.292 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्र.

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

0.737 1

3

0.550 4शा.नं.7.क्षे.1.98

2

0.943 3 6

0.783 4

8

0.243 5

12/3

19/1

1.153 6

0.878 7 19/2

(2)

(3) (1)

1.190 20/1/1

8

0.446 20/1/2

9

0.506 10 22 शा.नं.23क्षे .5.25

82/1/2

0.910 11

0.682 12 82/1/3

0.085 13

84

14

86

0.557

0.650 15 87 शा.नं.88क्षे .3.24

0.200 16

94/1

94/2

0.364 17

18

0.110 95/1

0.204 19

101

103

0.338 20

107

0.174 21

0.248 22 130/1

23

1.100 130/2 शा.नं.131.2.52

24

0.224 132

0.903 25 133.शा.नं. 134-0.33,135-1.64

136

0.090 26

27

0.024 288/5

योग 14.292 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बान सुजारा बांध परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 December 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2017-12-22.51.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2017-12-22.51.Ordinary.