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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 05 January 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
01
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-01-05.01.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2018- पौष 15, शक 1939

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(2 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस . विश्वनाथन, भाप्रसे, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. -5-683- आयएएस लीव -5- एक.-( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. विश्वनाथन , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

1

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

2

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-884- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, आयएएस . , कलेक्टर, रतलाम को दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09 एवं 10 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल द्वारा कलेक्टर, रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

क्र. ई- 1-392-2017-5-एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. ई - 5-775 - आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे, अपर सचिव, राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त/ आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे की अवकाश अवधि में अपर आयुक्त/आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का प्रभार श्री रजनीश श्रीवास्तव, भाप्रसे अपर सचिव, राजस्व विभाग एवं प्रभारी प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त/आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे द्वारा अपर सचिव, राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त/आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश श्रीवास्तव , भाप्रसे अपर आयुक्त/आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री एम. सेलवेन्द्रन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सेलवेन्द्रन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-836 - आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल , भाप्रसे, आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 , 25 दिसम्बर 2017 एवं 7 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(1) (2)

1 श्री रिशव गुप्ता (2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी

(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , अमरपाटन जिला सतना.

(राजस्व) , कुक्षी

जिला धार .

(2) श्री एम. के. अग्रवाल, की अवकाश अवधि में आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना का प्रभार श्री आर. बी. प्रजापति, भाप्रसे, अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) , नागौद, 2 सुश्री भव्या मित्तल (2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी

जिला सतना.

(राजस्व) , धार जिला धार.

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना एवं सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर भाग 1 ]

श्री आर. बी. प्रजापति, भाप्रसे आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एम . के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-897- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री जे . के. जैन , आयएएस. , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा को नीचे उल्लेखित अवधियों का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 6 फरवरी 2017 से दिनांक 9 फरवरी 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश.

2. दिनांक 19 जून 2017 से दिनांक 22 जून 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश..

3. दिनांक 9 अक्टूबर 2017 से दिनांक 12 अक्टूबर 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश.

(2) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-924 - आयएएस - लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई- 5-1056- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग कोदिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 , 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

3

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्र. ई-5-564- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती वीरा राणा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 4 जनवरी 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-592 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ मनोज गोविल , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 06 जनवरी 2018 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 , 25 दिसम्बर 2017 एवं दिनांक 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ मनोज गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1024- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री रमेश भण्डारी , आयएएस. , कलेक्टर जिला छतरपुर को दिनांक 20 से 27 दिसम्बर 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

4

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

(2) श्री रमेश भण्डारी, की अवकाश अवधि में श्री हर्ष दीक्षित , भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जिला छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश भण्डारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रमेश भण्डारी द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हर्ष दीक्षित , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री रमेश भण्डारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश भण्डारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2017

क्र. ई- 5-839 - आयएएस- लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्रीमती रेनू पंत , आयएएस , आयुक्त- सह - पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को दिनांक 18 से 28 दिसम्बर 2017 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्रीमती रेनू पंत की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह - आयुक्त, मण्डी भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू पंत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह- पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती रेनू पंत द्वारा आयुक्त- सह- पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू पंत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू पंत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्र. ई-5-831- आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, भाप्रसे, तत्कालीन अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम वर्तमान में आयुक्त सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को दिनांक 2 से 7 जुलाई 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था..

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव (कार्मिक) .

क्र. ई- 5-1048 - आयएएस- लीव- 5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 में उल्लेखित " उप सचिव, कार्मिक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा नोडल अधिकारी, आनंद विभाग " के स्थान पर " उप सचिव, कार्मिक मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग " पढ़ा जाए.

सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव " कार्मिक ".

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-1 ( ए ) 126-2011-ब-2-दो.- राज्य शासन , द्वारा श्री रूडोल्फ अल्वारेस , भापुसे. , सेनानी , 18 वीं वाहिनी विसबल, शिवपुरी को परिवार सहित कन्याकुमारी जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, उक्त अवकाश खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री रूडोल्फ अल्वारेस स्वयं

पत्नी 2. श्रीमती अश्विन ग्रेस

3. कु. न्योराह अल्वारेस पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रूडोल्फ अल्वारेस , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी , 18 वी वाहिनी विसबल , शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रूडोल्फ अल्वारेस, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रूडोल्फ अल्वारेस, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

5

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. एफ- 1-140-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे, सेनानी , 2 री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2017 तक चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ परिवार सहित भ्रमण हेतु बैंकाक ( थाईलेण्ड) की निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave ) की अनुमति/स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

4 स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. हिमानी खन्ना, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्र. एफ -1-140-2017- ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विनीत खन्ना, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर को बैंकाक (थाईलेण्ड) की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2017 तक तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए ( एक्स इण्डिया लीव्ह ) एवं निजी विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

4 स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) श्री विनीत खन्ना, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री बी. के. एस. परिहार, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत खन्ना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री विनीत खन्ना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री विनीत खन्ना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत खन्ना, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य बने रहते .

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-1 ( ए) -60-2012- ब-2- दो - राज्य शासन , द्वारा , श्री दीपक वर्मा, भापुसे प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक, ( मध्य क्षेत्र) भोपाल को परिवार सहित अंडमान- निकोबार द्वीप जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री दीपक वर्मा

पत्नी 2. श्रीमती रंजना वर्मा

3. तन्मय वर्मा

पुत्र

4. तन्शी वर्मा

पुत्री..

(2) श्री दीपक वर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अनिल माहेश्वरी भाप्रसे, प्रभारी उमनि, विसबल , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक, ( मध्य क्षेत्र ) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक वर्मा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक वर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

6

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. एफ -1 (ए) -69-2013- ब- 2-दो.- राज्य शासन , द्वारा, श्री संजय तिवारी, भापुसे, समनि ( सा) वि. शा. पुलिस मुख्यालय को परिवार सहित रायपुर ( छत्तीसगढ़ ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 20 से 27 नवम्बर 2017 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014- 17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं 1. श्री संजय तिवारी

पत्नी 2. श्रीमती श्रृद्धा तिवारी

3. प्रज्ञान

पुत्र

4. आराधिका

पुत्री

( 2) श्री संजय तिवारी , भापुसे , समनि ( सा ) वि. शा. पुलिस मुख्यालय की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती सारिका शुक्ला, रापुसे समनि ( एक्स ) वि. शा. पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, समनि ( सा ) वि. शा. पुलिस मुख्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संजय तिवारी , भापुसे समनि ( सा ) वि. शा. , पुलिस मुख्यालय के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 20-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री एम. एल. छारी, भापुसे. , सेनानी, 14वीं वाहिनी विसबल, ग्वालियर को परिवार सहित मेघालय एवं आसाम राज्य जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2017 तक पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 11-12 नवम्बर 2017 व 18-19 नवम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, उक्त अवकाश खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री एम. एल . छारी

पत्नी 2. श्रीमती सुमनलता

पुत्र

3. ऋषभ कुमार छारी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. छारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी, 14वी वाहिनी विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1 (3) अवकाशकाल में श्री एम. एल. छारी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. छारी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) -95-1999-ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री सोलोमन कुमार यश मिंज, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अअवि. पु. मु. भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017, के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सोलोमन कुमार यश मिंज, भापुसे का चालू कार्य श्री अविनाश शर्मा, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन) अअवि, पु. मु. भोपाल द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन कुमार यश मिंज , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) अअवि पु . मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सोलोमन कुमार यश मिंज, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सोलोमन कुमार यश मिंज, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन कुमार यश मिंज , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य बने रहते .

क्र. एफ-1 ( ए) 129-2011- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 नवम्बर 2017 को निरस्त करते हुए राज्य शासन श्री अमित सिंह, भापुसे , पुलिस अधीक्षक , जिला रतलाम को परिवार सहित भुवनेश्वर, कोलकत्ता, मुम्बई एवं दिल्ली जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत खण्डवर्ष- 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में दिनांक 13 से 27 नवम्बर 2017 तक 15 दिवस पितृत्व अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री अमित सिंह

पत्नी 2. श्रीमती प्रज्ञा सिंह

3. प्रज्ञान सिंह

पुत्र

4. अमिताश सिंह

पुत्र

(2 ) आदेश की शेष कंडिकायें यथावत्.

7

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. एफ-1 (ए) -192-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन , द्वारा , श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रबंध ) पु. मु. भोपाल को कोचीन में आयोजित " आल इण्डिया पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता " में भाग लेने के पश्चात् परिवार सहित लक्षदीप जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री व्ही . के. माहेश्वरी स्वयं

पत्नी 2. श्रीमती प्रतिज्ञा माहेश्वरी

(2 ) श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री शाहिद अबसार, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . के. माहेश्वरी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रबंध ) पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . के. माहेश्वरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2017 संशोधित आदेश

क्र. एफ-1 (ए) 86-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2014 को निरस्त करते हुए श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) , पु.मु. भोपाल/सहायक प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल को परिवार सहित अंडमान- निकोबार द्वीप जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2017 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 नवम्बर 2017 व 02-03 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री मनीष कपूरिया

पत्नी 2. श्रीमती नवनीता कपूरिया

पुत्री

3. कु. अनुश्री

पुत्री

4. कु. अनन्या

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 398-88-ब- 2-दो. राज्य शासन डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 9 जनवरी 2018 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री पवन जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना, पुलिस, मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 148-95- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भा. पु. से. , पुलिस महानिरीक्षक, ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनाकं 1 से 4 जनवरी 2018 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

8

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 1 (बी) 60-17- बी-4- दो. राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 7048-03-2017- चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम ( 6 ) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:-

स. क्र. मैरिट क्र./अनुक्रमांक

सीट (4) (2)

नाम (3)

(1)

27/173838

1

UNR

सुश्री आकांक्षा चतुर्वेदी

ST 42/222002 श्री अजय बाघमारे 2

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

फा. क्र. 5928- इक्कीस ब ( एक) -2017. - राज्य शासन, श्री धरमिन्दर सिंह , रजिस्ट्रार विजिलेंस, उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश की सेवाएं, पीठासीन अधिकारी , ऋण वसूली अधिकरण- 3 (Debt Recovery Tribunal- 3 ) नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग , वित्त मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

पंजी क्र. 4709-2017- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन, जिला- सिवनी में नियुक्त नोटरी , श्री मिलिन्द कर्वे का दिनांक 12 जून 2017 नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (6)

श्रेणी (5)

GEN राज्य सेवा परीक्षा -2013 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित एवं नियुक्ति उपरान्त प्रशिक्षणाधीन होने के कारण राज्य सेवा परीक्षा -2016 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त पद स्वीकार नहीं करने हेतु इनके द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन पत्र दिनांक 10-10-2017 के आधार पर.

ST

राज्य सेवा परीक्षा-2015 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन होने के कारण राज्य सेवा परीक्षा -2016 में पुनः उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित होने से राज्य सेवा परीक्षा-2016 के तहत उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अपना दावा स्वेच्छा से वापस लेने संबंधी इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 8-11-2017 के आधार पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव को निधन होने के फलस्वरूप, नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 11 जनवरी 1999 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 11 जनवरी 2017 को अपास्त करते हुए श्री मिलिन्द कर्वे का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

पंजी क्र. 5968 - इक्कीस - ब-( एक)-2017.- राज्य शासन, कार्यालय, कल्याण आयुक्त भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर उप कल्याण आयुक्त के पद पर पदस्थ श्री दीपक बंसल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी, सचिव.

9

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. एफ- 15-28-2017 - दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015 , बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

सीमायें

क्षेत्रफल

स्थल

कक्ष क्रमांक

परिक्षेत्र

क्र. वनमण्डल

(हेक्टयर में)

(6)

(5)

(7)

(4)

(2)

(3)

(1)

देवास

1

पूर्व- कक्ष क्रमांक 304

दावतपुरा तालाब आरक्षित वन-304 46.00

कन्नौद

पश्चिम-कक्ष क्रमांक 304 की सीमा रेखा

उत्तर- कक्ष क्रमांक 304 की सीमा रेखा

दक्षिण-कक्ष क्रमांक 304 की सीमा रेखा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. एफ- 15-28-2017- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-28-2017- दस-2, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 22nd December 2017

No. F - 15-28-2017 - X - 2.- In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) ofSection 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

10

declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

Site Compartment No. S. No. Forest Division

Forest Range

(4)

(3)

(2)

(1)

Kannod

1 Dewas

Dawatpura Talab .

SCHEDULE

Boundaries

(7)

Area (inHactare) (6)

(5)

46.00

RF- 304

East- Compartment No. 304 .

West-Boundary Line of Compartment No. 304 .

North-Boundary Line of Compartment No. 304.

South-Boundary Line of Compartment No. 304 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. एफ - 15-27-2017 - दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015, बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

स्थल

परिक्षेत्र

वनमण्डल

क्र.

(4) (2)

(3)

(1) 1

दक्षिण

गौमुख मंदिर

अनुसूची

सीमायें

कक्ष क्रमांक क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(7)

(5)

आरक्षित वन-1692

सिल्लेवानी

छिन्दवाड़ा

(6) 3.75 पूर्व- राजस्व ग्राम की सीमा पश्चिम- कक्ष क्रमांक 1692 उत्तर- कक्ष क्रमांक 1692 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 1692 एवं राजस्व ग्राम कीसीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव .

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्र. एफ- 15-27-2017 - दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-27-2017- दस-2 , दिनांक 22 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 22nd December 2017

No. F - 15-27-2017 - X - 2.-In exercise of the powers conferred by the sub- section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest भाग 1 ]

11

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

(Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015 , Under the sub - section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

SCHEDULE

Site

S. No.

Compartment No. Forest Division

(5) (1) (2)

Forest Range (3)

RF-1692

1

Sillewani

(4) Gomukh Mandir South Chhindwara

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्र. 2341-1627-2012- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के संचालक मण्डल में मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी लि. पश्चिम क्षेत्र इन्दौर के मुख्य अभियंता को सदस्य नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुप्रिया पेंडके , अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश मन्दसौर, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 (मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अन्तर्गत ) क्र. 2254-17 - परिवहन.- अनुविभागीय अधिकारी ( ब्रिज) मन्दसौर मध्यप्रदेश के प्रतिवेदन तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के आधार प्रतीत होता है कि सीतामऊ फाटक मन्दसौर मध्यप्रदेश पर नवीन ब्रिज निर्माण होने से, वर्तमान में प्रचलित मार्ग मार्डन पैट्रोल पंप से सेंट थॉमस स्कूल , मन्दसौर को अवरुद्ध कर, वाहनों के आवागमन हेतु मार्ग परिवर्तन सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से आवश्यक है.

Boundaries

Area (inHactare)

(7)

(6) 3.75 East-Boundary of Revenue Village . West Compartment No. 1692 North-Compartment No. 1692 South- Compartment No. 1692 & Boundary of Revenue Village .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl.Secy .

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम , 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मन्दसौर नगर में समस्त प्रकार के वाहनों के सुरक्षित आवागमन हेतु वर्तमान में प्रचलित मार्ग मार्डन पैट्रोल पंप से सेंट थॉमस स्कूल , मन्दसौर के उपयोग को अवधि 29 दिसम्बर 2017 से 28 मार्च 2017 की अवधि हेतु प्रतिषिद्ध किया जाता है एवं जनसामान्य के सुरक्षित आवागमन हेतु निम्नानुसार मार्ग परिवर्तन किया जाता है:-

1. मन्दसौर शहर से दलोदा , रतलाम की ओर जाने हेतु मार्ग .-मार्ग एकांकी मार्ग रहेगा, उक्त मार्ग पर किसी भी वाहन को विपरीत दिशा से प्रवेश की पात्रता नहीं होगी. मार्ग विवरण निम्नानुसार है:-

नेहरू बस स्टेण्ड मन्दसौर से अम्बेडकर चौराहा, कलेक्ट्रेट रोड से पशुपतिनाथ होकर, चन्द्रपुरा एवं चन्द्रपुरा से सर्किट हाऊस होकर हाईवे ट्रीट की ओर.

2. दलोदा, रतलाम से मन्दसौर शहर में प्रवेश हेतु मार्ग.-मार्ग विवरण निम्नानुसार है:-

(यात्री बसों/माल वाहनों को उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ) . हाईवे ट्रीट से एम.आई.टी. चौराहा, एम.आई.टी. चौराहा से यश नगर होते हुए महु नीमच रोड, बी.पी.एल. चौराहा होकर नेहरू बस स्टेण्ड मन्दसौर तक.

ओ. पी. श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

12

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन , भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2017 क्र. एफ - 12-1 - रास - यू.ए.5-2016 .- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति द्वारा डॉ. जी. वैंकटेश्वरलू, ए.डी.जी. ( ई. क्यू.ए.एंड.आर. ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( दस ) के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रमण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के अपर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. एफ- 15-19-2017 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिये कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

तहसील: रतलाम

ग्राम का नाम प. ह. नं.

क्रमांक

(2)

(1) 1

01. मूल ग्राम ताजपुरिया

02. नवीन ग्राम सामरखो

03. प. ह. नं. 35

जिलाः रतलाम अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला रतलाम मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. एफ- 15-19-2017- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-19-2017 - सात-6 , दिनांक 1 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग सक्सेना , उपसचिव.

Bhopal , the 1st January 2018

No. F- 15-19-2017- VII - Sec . - 6 . In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:-

Tahsil : Ratlam

Serial No.

Name of village (s) with P.C. No.

(2)

(1)

1

1. Original Village - Tajpuriya 2. New Village- Samarkho 3. P. C. No. 35

District : Ratlam Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

Superintendent of Land Records , District Ratlam .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXSEÑA , Dy . Secy .

13

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 नवम्बर 2017

प. क्र. 8409- जि.भू.अ. - 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/प.ह.न./ ब.न.

तहसील/ रा.नि.मं.

धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.में. )

(3)

(4) 0.08

(2) धनौरा ग्राम-देवरीटीका

(1) सिवनी

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी .

(6) देवरीटीका वितरक नहर की एम. - 5 एल माइनर निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2017

पत्र क्र. 1944 - प्रका. भू-अर्जन- 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 5.000

(2) त्योंथर

(1) रीवा

(3) कोनी खुर्द

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )

की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर वअंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

14

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

पत्र क्र. 1946- प्रका. भू-अर्जन-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 20.000 (2) त्योंथर

(1) रीवा

(3) फुलदेउर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1950 - प्रका. भू-अर्जन- 2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 5.000 (2) जवा

(3) छदहना

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1952 - प्रका. भू-अर्जन-2017-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व 15

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

3.500 त्योंथर

रीवा

गोंद खुर्द

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सब माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्र. 2037 - प्रशा. भू-अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

1.060 (1) रीवा

जबा

लूक चक नं. 4

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )

त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

भू-अर्जन प्र. क्र. अ- 82-16-17- पत्र क्र. 602- भू-अर्जन-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित [भाग 1 16

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4)

(2)

0.014

(3) डेलौरा

(1) सतना रघुराजनगर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सतना.

(6) सतना मैहर वायपास मार्ग हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 14 दिसम्बर 2017

क्र. 5519- भू- अर्जन-2017 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.000

(3) डोगरगवां

(1) उमरिया

(2) बांधवगढ़

(6) उमरार जलाशय फीडर चैनल का निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उमरार जलाशय फीडर चैनल का निर्माण कार्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

नस्ती क्र. 141 - एल. ए. - 2017 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2017-18.-उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे , इंदौर, द्वारा पत्र क्रमांक इंदौर/डब्ल्यू-335/ 03 , दिनांक1-11-2017 प्रस्तुत कर सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु ग्राम खण्डवा तरफमाली पटवारी हल्का नं. 81 तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.036 है. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही भूमि का अधिग्रहण शीघ्रता से किये जाने का अनुरोध किया गया .

17 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ- 16-15( 1 ) /2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अभिषेक सिंह , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य, मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्र. 9/2014 के बिन्दु, 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

सार्वजनिक प्रयोजन तहसील

ग्राम का नाम

प.ह.नं.

जिला

स. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में. )

(7) (1)

(3)

(4)

(5) खण्डवा

खण्डवा

81

(6) 0.036

(2) खण्डवा

1

तरफमाली.

सनावद-सनावद-खंडवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य.

नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 141 - एल . ए. - 2017 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-17-18 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2( अ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

खण्डवा

0.036

खण्डवा

खण्डवा

तरफ माली

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण, पश्चिम रेल्वे, इंदौर.

सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यूब्राडगेज बाईपास कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए. - 143-2017- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 0002-अ-82-2017-18.-उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर, द्वारा पत्र क्रमांक इन्दौर/ डब्ल्यू-335/02 , दिनांक 1-11-2017 प्रस्तुत कर सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु ग्राम सहेजला हल्का नं. 16 तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.54 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही भूमि का अधिग्रहण शीघ्रता से किये जाने का अनुरोध किया गया.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 )/2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

18

करते हुए, मैं , अभिषेक सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य, मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्र. 9/2014 के बिन्दु, 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम का नाम

प.ह.नं.

जिला

तहसील

स. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में. )

(7)

(6)

(4)

(1)

0.54

(3) खण्डवा

(5) सहेजला

(2) खण्डवा

16

1

सनावद-खंडवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य.

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

नोट:- 1.

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए. - 143-2017 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 0002-अ-82-17-18- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

खण्डवा

सहेजला

0.54

खण्डवा

उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर.

सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यूब्राडगेज बाईपास कार्य.

(

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल . ए. - 142-2017 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 0003-अ- 82-2017-18.- उपमुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर, द्वारा पत्र क्रमांक इंदौर/ डब्ल्यू-335/02 , दिनांक1-11-2017 प्रस्तुत कर सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु ग्राम देवलामाफी हल्का नं. 19 तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.93 हैं. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही भूमि का अधिग्रहण शीघ्रता से किये जाने का अनुरोध किया गया.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) / 2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 19

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

करते हुए, मैं , अभिषेक सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य, मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्र. 9/2014 के बिन्दु, 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम का नाम

प.ह.नं.

तहसील

जिला

स. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में. )

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.93

देलवामाफी

19

खण्डवा

1

खण्डवा

(7) सनावद-खंडवा केमध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य.

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

नोटः- 1.

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उपमुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए. - 142-2017- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0003-अ-82-17-18- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(2)

(1)

(4) 0.93

देवलामाफी

खण्डवा

खण्डवा

उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिमरेल्वे, इंदौर.

सनावद खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

नस्ती क्र. एल. ए. - 133-2017 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0006-अ-82-17-18- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3) सेमल्या

(4) 173.68

खण्डवा

खण्डवा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खण्डवा.

भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 20

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

नस्ती क्र. एल. ए. - 134-2017 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 0007-अ-82-17-18- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

खण्डवा

57.72

खण्डवा

हांडियाखेडा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र. एल. ए. - 135-2017 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 0008-अ- 82-17-18- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 के अन्तर्गत

भूमि का वर्णन

का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

बरार रैयत

55.48

खण्डवा

खण्डवा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, खण्डवा.

भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. एल. ए. - 137-2017 - भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक- 0009-अ- 82-17-18- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

(2)

(1)

0.85

खण्डवा

खण्डवा

लुन्हार

भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

21

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

खण्डवा, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

नस्ती क्र. एल. ए. - 136-2017- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0005-अ-82-17-18- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके अनुसूची के खानें ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों काप्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

324.45 खण्डवा

खण्डवा

राजगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 20 दिसम्बर 2017

प्र. क्र. 07 - अ- 82-17-18 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

ग्राम

जिला

सर्वे नंबर

रकबा (हे. में)

(4) (2) चीनोर

(1) ग्वालियर

पुराबनवार (3)

0.080 0.080

204 मिन-1 204/मिन-3 धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला ग्वालियर.

योग .. 0.160

भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

22

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्र. 5744- भू- अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

कुल क्षेत्रफल

(हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

नौरोजाबाद

उमरिया

51.500 6.500

चंगेरा बधवाटोला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

जलाशय सिंचाई

चंगेरा

योजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चंगेरा जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

क्र. 5743- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

नौरोजाबाद

उमरिया

50.500 3.500 3.500 1.300

कल्दा झीमा टकटई ईशनपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सिंचाई

जलाशय

खोह योजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खोह जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

23

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्र. भू- अर्जन-23 ( अ-82 ) 2016-2017-136.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- चरगाँव माल माइनर 01 , प.ह.नं. 45 रा.नि.म.

शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.03 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.05

208/3

0.06

214/1

0.15

209

0.03

210/1

210/2

0.03

0.03

211/1

0.03

211/2

0.03

211/3

0.04

194/1

0.04

194/2

0.05

192/1

0.02

145/1

0.05

192/2

0.02

145/2

0.03

58/1

0.03

189/2

0.12

159

0.02

150/5क

(2)

(1)

0.04

150/2ख

0.04

151/1

0.08

151/2

0.08

152/1

0.02

152/4

0.02

152/2

0.02

152/3

0.10

153/1

0.01

154/2

0.01

154/1

0.01

154/3

0.07

83

0.05

59/1 , 59/7

0.05

59/2, 59/8

0.05

59/3, 59/14

0.05

59/4, 59/9

0.05

59/6, 59/12

0.06

60

0.18

48

0.06

61

0.07

63

0.16

50/1

0.08

50/2

0.08

50/3

0.04

49/1

0.16

49/2

0.05

39

0.12

42

0.10

40/1

0.10

40/2

0.14

41

2.98

योग .

शासकीय भूमि

0.01

84

0.02

85/2, 86/2

0.01

62

0.01

186

0.05

योग

कुल योग 3.03

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

24

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन-25 ( अ-82) 2016-2017-139.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- संग्रामपुर माल, प.ह.नं. 15, रा.नि.म.

शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.02

153/1

0.01

154

0.03

155

0.19

232/1

0.01

160

0.05

231

0.01

230/2

232/2

0.04

226/1

0.06

0.05

226/2

0.06

221

0.04

227

0.03

219

0.60

योग .

शासकीय भूमि योग. 0 कुल योग . 0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू- अर्जन-26( अ-82 ) 2016-2017-137.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- पिपराड़ी, प.ह.नं. 15, रा.नि.म. शहपुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

0.02

(1) 11

12/1

0.04

0.04

12/2

0.01

13/1

13/2

0.01

0.01

13/3

0.01

13/4

0.01

13/5

0.01

171

0.02

172

0.02

173

0.02

174

0.01

190

0.01

195/1

0.01

195/2

0.01

195/3

0.01

195/4

0.02

196

0.01

199/1

0.01

199/2

200/1

0.01

0.01

200/2 25

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.01

201/1

0.01

201/2

201/3

0.01

0.01

201/4

202/1

0.02

0.02

202/2/क

202/2/ख

0.02

0.02

202/2/ग

0.02

202/3/क

202/3/ख

0.02

202/4

0.02

0.02

202/5

0.53

योग

शासकीय भूमि

योग .. 0

कुल योग . 0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन-27( अ -82 ) 2016-2017-142.- चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-शहपुरा

(ग ) ग्राम- शक्तिभगदू माल , प.ह.नं. 47, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.13

362

0.13

363

(2)

(1)

365

0.15

365/1

0.10

365/2

0.07

0.58

योग .

शासकीय भूमि

योग .. 0

कुल योग 0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू -अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी , दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्र. भू- अर्जन-28 ( अ-82 ) 2016-2017-151.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- बरौदा, प.ह.नं. 27, रा.नि.म. शहपुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.02

308

0.02

306/2क

306/ 2/ख

0.02

0.07

306/1

0.07

274/1

0.06

274/2

276/1

0.06

276/2

0.06

278

0.09 26

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

(2) (1)

0.06 279/1

279/2

0.06

0.08 280

0.05 281

205/3

0.03

0.02 282/3

0.02 282/4

205/4

0.03

0.02 282/5

205/5

0.03

0.05 284

0.02 287/1

287/2

0.01

0.01 287/3

287/4

0.01

0.01 287/5

0.02 287/6

0.04 222/1

0.01 286

0.02 226/1 , 226/7

0.02 226/2

0.02 226/9

0.02 226/3

0.02 226/4

226/5

0.02 226/8

0.02

0.02 226/6

226/10

0.02

0.04 225/1

0.01 225/4

0.01 225/5

0.01 225/6

0.02 223

0.04

0.12 217

0.03 215

213

0.02

0.02 214

0.02 212

210

0.14

0.20 209

0.05 208

207/3

0.06

(2)

(1)

0.06

207/4

0.01

207/1

0.01

207/2

0.01

364/2

0.01

364/3

0.02

364/1

0.17

368

0.03

205/2

0.03

205/1

2.37

योग .

शासकीय भूमि

0.02

307

216

0.01

346

0.03

0.01

363

0.07

योग .

2.44

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

दिनांक 28 नवम्बर 2017

क्र.- भू-अर्जन-29 ( अ-82) 2016-2017-138.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- पोड़ी, प.ह.नं. 14, रा.नि.म. शहपुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर.

खसरा

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.13

150/1 , 150/3

0.04

113 27

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.02

111

0.29

17

0.13

150/2, 150/4

0.19

14

0.80

योग ..

शासकीय भूमि

0.01

152

112

0.06

0.05

37

0.02

38

योग 0.14

0.94

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू- अर्जन-30( अ-82 )2016-2017-143.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- शक्तिभगदू रैयत माइनर, 02 प.ह.नं. 47 रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.76 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.03

127

0.08

130

0.28

128

0.26

123

0.09

122

121

0.02 0.76

योग .

शासकीय भूमि

0

योग

0.76

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-31 ( अ-82) 2016-2017-140.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- मंगेला माइनर नं. 01 प.ह.नं. 43 रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.20

39

0.07

40

0.02

42/1

0.02

42/2

0.03

30/1

0.03

36/1

0.03

30/2

0.02

29/3

0.02

30/3

29/1

0.02

29/2

0.02

0.07

28

0.04

27

38

0.10

0.08

47 28

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी, 2018

(2)

(1)

0.08

37

0.03

36/2

34/1

0.03

34/2

0.03

0.04

46/2

0.07

46/3

1.05

योग ..

शासकीय भूमि

योग 0

1.05

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्र.-भू-अर्जन-32( अ-82)2016-2017-153.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- टिकरिया प.ह.नं. 15 रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 हेक्टेयर .

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.02

341

0.01

346/1

0.01

346/2

0.02

347

0.01

348/1

0.01

348/2

0.01

348/3

(2)

(1)

0.02

431

0.03

432

0.02

433

0.03

435

0.03

438

0.04

439

0.01

449/1

0.01

449/2

0.09

451

0.05

450/1

0.02

450/2

0.02

454/1

0.02

454/2

0.03

455

0.04

453

0.03

456/1

0.03

456/2

0.09

457

0.03

458/2

0.06

459

0.03

460

0.04

461

462

0.01

0.07

463

0.03

635

0.03

636/1

0.03

636/2

0.03

637/1

0.03

637/2

0.02

675ब

0.01

466

0.02

467

0.01

468/1

0.01

468/2

योग ..

शासकीय भूमि

1.16 योग .. 0

कुल योग . 1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

29

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

डिण्डौरी , दिनांक 28 नवम्बर 2017

में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- बरगॉव माइनर नं. 01 , प.ह.नं. 41 रा.नि.म.

शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टेयर.

क्र.- भू- अर्जन-33 ( अ-82 ) 2016-2017-135.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यमं सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

भू-अर्जन हेतु अनुसूची

प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

(1 ) भूमि का वर्णन-

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(क) जिला डिण्डौरी

0.01

1761/1

(ख) तहसील- शहपुरा

0.07

1760

(ग) ग्राम- टिकरा खम्हरिया प.ह.नं. 48 रा.नि.म.

0.04

1772/1

शहपुरा.

0.05

1772/2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर.

0.04

1771

1810

0.13 भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

0.10

1811

(हेक्टर में)

0.02

1823

(2)

(1)

0.05

1822

32

0.03

0.08

26

0.05

1815

0.03

22/1

0.01

1817

0.13

0.03

1818

0.02

22/3

0.02

1819

0.06

0.02 21

1820

0.37

1827

0.01 योग .

0.09

1828

शासकीय भूमि

0.06

1829

30

0.02

1830/1

0.02

1830/2

0.01 योग . 0.01 कुल योग 0.38

0.02

1830/3

0.05

1821

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

कुल योग . 0.89 योग . 0.89 शासकीय भूमि योग .. 0

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-34( अ-82) 2016-2017-144.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 30

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र.- भू-अर्जन-34(अ -82) 2016-2017-144.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- बरगाँव माइनर 02 , प.ह.नं. 41 रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.27 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(हेक्टर में) भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(2)

(1)

0.04

74

0.02

299

323

0.09

0.13

300

294/2

0.01

0.12

295/1

0.15

294/1

0.13

288

0.01

293/1

0.09

265/1

0.09

265/2

265/3

0.09

0.02

263

0.01

262

264

0.13

0.21

145

0.01

146

0.05

250

0.06

249

0.06

248

0.02

152

153

0.23

0.07

162

0.10

161

0.06

160

0.02

159/1

(2)

(1)

0.02

159/2

0.02

159/3

0.01

222

223

0.04

0.07

218/1

0.02

218/2

0.04

218/3

219

0.01

220

0.01

0.01

182

2.27

योग .

शासकीय भूमि

योग .. 0 कुल योग . 2.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू- अर्जन-35( अ-82 ) 2016-2017-141.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- करौंदी सबमाइनर 02, प.ह.नं. 20 रा.नि.म.

शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.02

94

0:02

93 31

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.04

90

0.03

92

0.03

91/1

0.10

91/2

0.36

101

0.60

योग ..

शासकीय भूमि

योग .. 0 कुल योग 0.60

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्र.- भू- अर्जन-24 ( अ-82 ) 2016-2017-152.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- समनपुरा माल, प.ह.नं. 47 रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.04

122

0.08

125/1

0.16

123/1

0.04

123/3

(2)

(1)

0.1

125/2

0.07

124

0.06

121

0.08

120

0.63

योग ..

शासकीय भूमि योग .. 0 कुल योग . 0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. - भू-अर्जन-36 ( अ-82 ) 2016-2017-154.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- सुहगी माइनर नं. 1 , प.ह.नं. 30 रा.नि.म.

शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.67 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.02

254

0.22

257

0.03

249

0.01

258

0.01

268/1

0.03

266

0.08

256/1

0.02

270/2

0.03

158/3 32

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

(2) (1)

0.04 256/2

0.05 270/1

248

0.07

0.11 246

0.04 247

225

0.16 167

0.05 168/1

0.03

0.02 168/4

0.03 163/1

0.03 163/4

0.01 161/1

0.02 161/4

0.01 155/1

0.01 155/4

0.03 168/2

0.02 163/2

0.01 161/3

0.01 155/3

0.02 168/3

0.02 163/3

161/2

0.01 155/2

0.01

0.03 158/1

158/7

0.03

0.03 158/2

0.01 154/1

0.03 158/4

0.03 158/5

0.03 158/6

0.02 154/2

0.03 153

0.03 152

144/1

0.01

0.01 144/2

0.01 268/2

0.01 258/2

0.01 258/3

0.01 268/3

0.01 258/4

0.01 268/4

258/5

0.01

0.01 268/5

1.63

योग .

शासकीय भूमि

0.02

151

0.02

192

0.04

योग

1.67

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन-36( अ-82) 2016-2017-154.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- सुहगी माइनर नं. 2, प.ह.नं. 30, रा.नि.म. शहपुरा .

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

77/1

0.16

0.05

77/2

87

0.10

0.02

78

0.03

82

0.02

89

0.11

88

0.09

94/1

0.08

94/2

0.66

योग .

शासकीय भूमि

0.13

80

योग 0.13 0.79

कुल योग .

33

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-37 ( अ-82) 2016-2017-146.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- रनगाँव माइनर क्र. 01 , प.ह.नं. 21 , रा.नि.म.

शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.02 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.07

188/1

0.02

185

0.01

194

0.43

183

0.34

146

0.13

143

144

0.02 1.02

योग ..

शासकीय भूमि योग .. 0 कुल योग . 1.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-37( अ -82 )2016-2017-146.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- रनगॉव सबमाइनर नं. 02, प.ह.नं. 21 , रा.नि.म.

शहपुरा.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.94 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.02

352

0.09

359

0.05

358

0.04

357

0.05

360

0.05

361/1

0.05

361/2

361/3

0.05

0.10

441

0.07

439

0.02

436

0.04

437

0.01

383/2

0.05

383/1

0.02

384

0.07

385/1

0.03

419

0.19

392

0.07

385/2

0.07

385/3

0.04

391

0.04

399

0.10

440

0.02

444

0.14

56/1

0.02

56/2

55/1 /क

0.05

0.02

55/1 /ग

0.02

55/2

0.02

54 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

34

(2)

(1)

0.1

51

327

0.12

1.83

योग ..

शासकीय भूमि

0.08

449

0.03

313

0.11

योग

1.94

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-39( अ -82 )2016-2017-148.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम-विनोदी माल, प.ह.नं. 11 , रा.नि.म.

शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-36.63 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.22

422

0.29

423

0.36

424

0.40

417

425

0.11

0.19

416

0.05

381

0.26

382

0.18

383

0.87

384

6.19

385

(2)

(1)

1.08

345

0.20

389/8

386

0.80

0.72

387

0.31

394/1

1.06

394/2

0.20

393

0.14

391

0.60

392

1.24

390

389/7

0.16

0.36

344

346/1

0.63

0.91

346/2

0.86

347

1.24

311

0.81

362

0.24

361

0.25

360

0.24

358

0.17

363

0.30

359/1

0.40

359/2

0.73

357

0.18

366

0.85

365

0.50

367

1.10

368

370

0.63

373

0.67

0.08

374

0.43

443

0.14

442

448

0.94

0.25

444

447

0.88

1.32

450

0.06

458

0.50

455

0.45

456/1

0.03

459

312

1.82

456/2

0.45

0.48

456/3 35

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(1)

(2)

34.63

योग निजी भूमि.

शासकीय भूमि

0.19

369

0.37

445

0.40

446

1.04

457

2.00

शासकीय भूमि योग ..

कुल योग . 36.63

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुडकी जलाशय मध्यम सिंचाई योजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय किया जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-40( अ -82)2016-2017-150.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- कुटदर रै. प.ह.नं. 21 , रा.नि.म. शाहपुर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.67 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.34

187

0.42

188

0.27

189

176/1

1.58

1.99

176/2

0.03

162/1

0.22

171

1.40

172

0.23

174

0.02

160

0.18

175/1

0.54

175/2

0.59

175/3

(2)

(1)

0.32

162/2

166

1.40

1.07

168

0.12

169

0.24

178/2

0.14

125/1

0.25

125/2

0.86

133/1

1.19

133/2

0.09

164

0.30

126

0.13

130/2

0.22

131/1

0.21

131/2

0.50

132

0.05

129/1

0.10

129/2

116

0.29

0.55

121

0.36

134/1

0.36

134/3

0.13

114

0.12.

117

0.24.

118

0.18

115/1

0.11

115/2

0.70

115/3

0.80

113

0.16

103

0.07

104

0.04

105/1

0.04

105/2

0.04

105/3

0.04

105/4

0.22

102

0.16

106/1

0.16

106/2

0.03

111

0.32

100

0.22

107

0.43

108

0.81

98

0.66

97/1

0.29

97/2

0.76

94

87

0.41

86

0.07 36

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

(2)

(1)

0.17

89/1

0.56

89/2

0.82

93

योग निजी भूमि 25.32

शासकीय भूमि

0.17

130/1

0.48

161

0.19

122

120

0.24

0.16

173

134/2

0.13

0.13

101

0.07

95

0.34

99

0.44

96

2.35

योग शासकीय भूमि

27.67

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुडकी जलाशय मध्यम सिंचाई योजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है .

डिण्डौरी , दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्र. भू- अर्जन-41 ( अ-82 ) 2016-2017-170.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- तेंदूमेर मोहतरा प.ह.नं. 11 , रा.नि.म. शाहपुर (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.07 हेक्टेयर.

मुडकी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य हेतु भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

निजी भूमि (हेक्टर में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.74

48

0.68

49/1

(2)

(1)

0.24

52

0.24

50

1.44

23/1

0.10

23/2

0.02

24

0.07

45/1

0.38

45/2

45/3

0.32

3.52

22

2.18

44

39

0.29

0.38

38

0.16

21

0.18

14

0.18

12

1.21

13

0.29

11

0.24

10

0.82

09

2.91

08

4.00

06

1.51

05

0.72

26

0.32

25

0.01

27

0.12

26

0.23

25

0.21

21

18

0.13

0.06

16/1

0.05

16/2

0.13

16/3

0.06

16/4

0.32

15/1

योग निजी भूमि 24.64

शासकीय भूमि

37

3.43

28.07

सकल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुडकी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय किया जा सकता है.

37

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

डिण्डौरी , दिनांक 29 नवम्बर 2017

क्र. भू-अर्जन-42( अ-82 )2016-2017-149.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- जाटा रै. प.ह.नं. 20, रा.नि.म. शाहपुर.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.24 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1.00

78

1.02

79

0.02

65

76

0.01

0.17

77

0.02

75

2.24

योग निजी भूमि ..

0.00

शासकीय भूमि

0.00

योग शासकीय भूमि ..

2.24

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मुड़की जलाशय मध्यम सिंचाई योजना शीर्ष कार्य के अन्तर्गत निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

डिण्डौरी , दिनांक 19 दिसम्बर 2017

क्र. भू-अर्जन-06( अ -82 ) 2017-18-168. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम 'परियोजना से किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- मुडकी माल रा.नि.म. शाहपुर प.ह.नं. 11 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.09 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

83

0.18

0.58

82/1

82/2

1.65

70

0.13

0.04

71

0.58

69/1

0.09

67

68

0.27

0.20

69/6

0.20

69/7

0.26

93/1

0.40

93/2

1.27

92

0.79

16/1

1.20

16/2

0.28

15

01

0.79

0.72

10

1.00

14

1.06

13

25

0.51

0.49

27

0.10

30

47

0.24

0.20

99

98

0.10

0.24

114

योग . 13.57

शासकीय भूमि

04

0.96

26

0.14

0.07

28

0.35

29

योग 1.52

सकल योग 15.09 38

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

(2 ) मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य की भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-13 ( अ-82)2017-2018-169.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर के अन्तर्गत किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- मुडकी माईनर 2, प.ह.नं. 42, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.97 हेक्टेयर .

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.15

182

163/1

0.31

162

0.06

155

0.17

154

0.17

0.06

151

0.30

150

156

0.04

0.20

129/1

0.20

129/2/7/क

0.22

149

1.88

योग

शासकीय भूमि

0.31

170/1

0.02

123

127

0.05

0.03

164

159

0.68

कुल योग ..

1.09 2.97

सकल योग

(2) बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर की भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्र. 5- प्रशा.- भू- अर्जन-2017 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील-जबा

(ग) ग्राम - इटमा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.074

148

151

0.052

0.028

152

0.052

161

162

0.043

0.022

163

0.005

169

174

0.015

175

0.008

0.055

176

180

0.052

220

0.033

222

0.027 39

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.009

223

228

0.019

229

0.018

0.037

236

239

0.045

0.004

250

278

0.017

279

0.052

280

0.097

0.064

306

0.055

307

0.040

398

801

0.124

0.069

805

0.049

807

815

0.002

816

0.045

0.043

817

818

0.109

834

0.078

835

0.073

0.067

836

0.056

837

0.025

925

926

0.076

0.058

929

930

0.016

0.027

936

योग

1.84

ब-शासकीय भूमि

योग अ + ब 1.84

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की सब- माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2027- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जबा

(ग ) ग्राम- सितलहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.025

172

259

0.120

0.060

260

262

0.048

266

0.165

273

0.028

0.246

325

योग

0.692

ब-शासकीय भूमि

0.008

272

0.004

327

योग .. 0.012 योग अ + ब 0.704

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की सब- माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2029- प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया 40

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जबा

(ग) ग्राम- पटेहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.932 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.035

582

0.012

645

0.275

660

672

0.081

0.180

673

0.016

674

0.015

675

0.010

676

0.056

677

0.004

722

0.115

724

0.017

735

0.017

770

0.088

725/2

योग 0.921

ब-शासकीय भूमि

0.011

695

योग अ + ब 0.932

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2031 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जबा

(ग ) ग्राम- लूक चक नं. - 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.804 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.098

7

0.003

8

0.084

9

0.162

39

0.240

42

0.143

43

1229

0.155

0.075

1230

0.245

1237

0.148

1238

0.019

1239

0.062

1241

0.110

1242

0.024

1244

1245

0.054

0.054

1251

0.085

1253

योग 1.761

ब -शासकीय भूमि

0.023

44

0.010

518

0.010

1240

0.043

योग ..

1.804

योग अ + ब

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2033- प्रशा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया 41

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जबा

(ग) ग्राम- अठैसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.006 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.177

64

0.031

68

0.021

69

0.143

70

72

0.032

0.159

74

0.046

84

0.165

85

113

0.124

0.898

योग

ब-शासकीय भूमि

0.108

114

योग अ + ब. योग .. 1.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2035 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जबा

(ग ) ग्राम- गोहटा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.365 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2) अ-निजी पट्टे की भूमि

0.128

441

(2)

(1)

452

0.168

0.069

453

0.365

योग

ब-शासकीय भूमि

योग अ + ब. योग 0.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " महाना वितरक नहर की सब- माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2039- प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम-दादर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.298 हेक्टेयर .

खसरा नं.

एरिया (हे. में)

(2)

(1)

160

0.004

0.030

161

27

0.045

0.061

25

0.005

24

0.106

31

32

0.005

39

0.042 0.298

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की नौबस्ता वितरक नहर की दादर माइनर की दादर सब- माइनर के नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

42.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 10th November 2017 No. 1320 - Confdl . - 2017 - II - 3-1-2017 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on- Negotiable Instruments Act , 1881 for the Judicial Magistrates working under the Act on 3rd December 2017 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop .

Jabalpur , the 29th November 2017 No. 1377 - Confdl . - 2017 - II- 2-1-2017 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on Key issues of recent laws relating to crime against Women & Children and POCSO Act , 2012 for the Judges working under the Act on 22nd December 2017 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. 1386 -गोपनीय - 2017-दो- 2-1-2017 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा एवं मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

कहां से नाम

क्रमांक

(2)

(3) (1)

ग्वालियर 1. श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) , अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 3 , विद्युत अधि. , ग्वालियर.

2.

जबलपुर श्री अवधेश कुमार ( गुप्ता ) , अतिरिक्त संचालक, म. प्र. राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , जबलपुर.

छतरपुर 3. श्रीमती संगीता यादव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.

4.

जबलपुर श्री समरेश सिंह, उप संचालक, म. प्र. राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , म. प्र . जबलपुर.

सारणी

कहां को

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(4)

जबलपुर

अतिरिक्त संचालक, म. प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, म. प्र . जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर

संकाय सदस्य ( वरिष्ठ) , म. प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर

संकाय सदस्य ( कनिष्ठ-1 ) , म. प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर

संकाय सदस्य ( कनिष्ठ-2 ) , म. प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्र. 1390- गोपनीय - 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के 43

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं: -

सारणी

कहां से नाम

क्रमांक

(2)

(3) (1)

1. श्री विजय चन्द्रा,

जबलपुर रजिस्ट्रार- कम- सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय , म . प्र. जबलपुर.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्र. C- 5155- एक-7-3-16- भाग एक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी- 4309- एक- 7-3-2016 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 16 दिसम्बर 2017 के रोस्टर अनुसार उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर के संबंधित न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु माह दिसम्बर में घोषित शनिवार दिनांक 16 दिसम्बर 2017 अवकाश/ अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील, जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से निरूद्ध है एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है , अथवा जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं, की सुनवाई किये जाने हेतु कार्य दिवस घोषित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

मो. फहीम अनवर , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्र. C-5127- दो- 3-420-80 - भाग- बारह. स्व. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर का स्वर्गवास दिनांक 11 मार्च 2017 को हो जाने के कारण अवकाश लेखा में संचित 219 दिवस ( दो सौ उन्नीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति उनकी विधिक उत्तराधिकारी पत्नी सौ. वन्दना शर्मा को मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक- 161-4-31-82- नि-1- चार, दिनांक 31 जनवरी 1983 तथा सहपठित पत्र क्रमांक जी- 25-28-95- सी- चार, दिनांक 10 जुलाई 1995 में 'दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को

(5)

(4)

जबलपुर

रजिस्ट्रार ( सतर्कता) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री धरमिन्दर सिंह के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2017

क्र. ई- 8657-तीन- 10-42-75.- उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री माखन लाल झोड, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान बालाघाट के अतिरिक्त बैहर , जिला बालाघाट में प्रत्येक माह में एक सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था , अब माह में दो सप्ताह की अवधि के लिए बैठक करेंगे .

No. E- 8657- III - 10-42-75 .-High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Makhan Lal Jhod , II Additional District and Sessions Judge , Balaghat , who was directed to hold sitting at Baihar, District Balaghat in addition to his place of posting , Balaghat for a period of one week in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting for a period of two weeks in a month.

क्र. ई-8659-तीन - 10-42-75.- उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर , जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त नारायणगढ़ में प्रत्येक माह में 10 दिवस की अवधि के लिये श्रंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्य दिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान , मन्दसौर में ही बैठक करेंगे. मन्दसौर- नारायणगढ़ श्रंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त कीजाती है.

No. E- 8659 - III - 10-42-75 .-High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the VI Additional District and Sessions Judge , Mandsaur, who was directed to hold sitting at Narayangarh in addition to his place of sitting for a period of 10 days in a month for holding Link Court , will henceforth hold sitting at Mandsaur only on all working days in the month. The sitting of Mandsaur- Narayangarh Link Court is hereby discontinued .

44

Jabalpur , the 16th November 2017 No. B- 6086 . The High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Civil Judges shown in the table below to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes involving the amount less than Rs . 1 Crore for the districts , against which their names are mentioned :-

TABLE

Place

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

Name of the Officer and

designation

(3)

(2)

S. No. (1)

1. Burhanpur Shri Rajendra Kumar Patidar , II Civil Judge Class - 1 , Burhanpur .

2. Bhopal

Shri Pushpak Pathak, XXII Civil Judge Class - 1 , Bhopal .

3. Hoshangabad Smt. Neelam Shukla, II Additional Judgeto the Court of I Civil Judge Class - I , Hoshangabad .

4. Indore

Shri Indu Kant Tiwari , V Civil Judge Class - 1 , Indore.

5. Jabalpur

Shri Ashish Tamrakar , XI Civil Judge Class - 1 , Jabalpur .

6. Singrauli Smt. Babita Hora Sharma , II Civil Judge Class - 1 , Waidhan , Singrauli.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( डी. ई. ) .

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2017

क्र. B-6341-दो- 2-75-17.- श्री रत्नेश चन्द्रसिंह बिसेन , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B- 6343-दो-2-70-2017.- श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 11 से 23 दिसम्बर 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 6345-दो-2-104-17.- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-5212-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 20 नवम्बर 2017 से 01 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात में दिनांक 02 एवं 03 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5215-दो- 2-46-2010 .-श्रीमती दुर्गा डावर, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2017 तक तथा दिनांक 11 सितम्बर 2017 से 15 सितम्बर 2017 तक कुल दस दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डावर , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

45

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डावर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती .

क्र. E - 9094-दो- 2-90-17 .- श्री राजेन्द्र चौरसिया , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E-9084- दो- 2-96-17.- श्री अनिल कुमार भाटिया , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र . E- 9096- दो- 2-97-17.- श्री संजय कुमार द्विवेदी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 9086- दो - 2-95-17.- श्री पी. के. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 9098- दो- 2-98-17.- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03 -इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017 क्र. E-9088-दो-2-82-2017.- श्री अंजनीनन्दन जोशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -6347- दो-2-107-17.- श्री रामेश्वर खोठे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 9090- दो- 2-55-17.- श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-6349-दो-2-17-2015.- श्री बी. आर. पाटिल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -6351-दो- 2-111-2017.- श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-इक्कीस- क्र. E- 9092-दो- 2-113-17.- श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

46

ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक , 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीन दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. B- 6377-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 06 अक्टूबर 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 6380-दो- 2-56-2016 .- श्री पी. एन. सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 9121- दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 02 नवम्बर 2017 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. E- 9123-दो-2-92-2017.- श्री के. सी. यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 27 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 9125- दो-2-88-2017.- श्री प्रकाश चंद्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , हरदा को दिनांक 21 से 24 नवम्बर 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चंद्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चंद्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 9127-दो- 2-45-2013.- श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ ( ब्यावरा) को दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ ( ब्यावरा ) को राजगढ़ ( ब्यावरा ) पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 9129-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 6 से 09 नवम्बर 2017 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 नवम्बर 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-9131- दो -2-17-2013.-श्री ओमप्रकाश शर्मा, सेवा से मुक्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 30 सितम्बर 2017 को सेवा से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 3 मार्च 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक लगभग अठारह माह की अवधि हेतु पात्रतानुसार 23 दिवस (तेईस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2017

क्र.A- 3017- दो- 2-2-2016 .- श्री बी .सी. मलैया, सेवा से मुक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 27 सितम्बर 2017 को सेवा से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जुलाई 2016 से 27 सितम्बर 2017 तक लगभग 14 माह की अवधि हेतु पात्रतानुसार 18 दिवस ( अठारह दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक- 1445-630- 898-इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. B -6391- दो-2-64-2017 .- श्री पी.एस. पाटीदार, सेवा से मुक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 27 सितम्बर 2017 को सेवा से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 8 जुलाई 2016 से 27 सितम्बर 2017 तक लगभग 14 माह की अवधि हेतु पात्रतानुसार 18 दिवस (अठारह दिवसमात्र) केके अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B -6393- दो-2-80-2017 .- श्री जी.पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी.पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी.पी. अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 6395- दो- 2-15-2013.- श्री विनोद भारद्वाज, सेवा से मुक्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को कुटुम्ब

47

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

न्यायालय से दिनांक 27 सितम्बर 2017 को सेवा से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 02 मार्च 2016 से 26 सितम्बर 2017 तक लगभग 17 माह की अवधि हेतु पात्रतानुसार 21 दिवस ( इक्कीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 05 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-6397- दो-2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, सेवा से मुक्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर कोकुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 26 सितम्बर 2017 को सेवा से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 सितम्बर 2016 से 26 सितम्बर 2017 तक लगभग 01 वर्ष की अवधि हेतु अवकाश लेखा में शेष बचे 10 दिवस ( दस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19- 3- इक्कीस -ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 05 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B- 6400-दो- 3-420-80 भाग- बारह.- श्री शिशिरकांत चौबे, सेवा से मुक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , विदिशा को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 27 सितम्बर 2017 को सेवा से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से 27 सितम्बर 2017 तक लगभग 11 माह की अवधि हेतु पात्रतानुसार 11 दिवस ( ग्यारह दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 0-898 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 05 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B-6402-दो-3-420-80 भाग- बारह.- श्री एस. जे. रणदिवे, सेवा से मुक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 27 सितम्बर 2017 को सेवा से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से 27 सितम्बर 2017 तक लगभग 09 माह की अवधि हेतु पात्रतानुसार 12 दिवस (बारह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 05 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B -6420- दो- 2-72-2017.- श्री व्ही. एल. झा, सेवा से मुक्त द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 27 सितम्बर 2017 को सेवा से मुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 फरवरी से 27 सितम्बर 2017 तक लगभग 07 माह की अवधि हेतु अवकाश लेखा में शेष बचे 5 दिवस ( पांच दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 05 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

48

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

Jabalpur , the 31st October 2017

No.B - 5785-1-7-3-2017 (Part- I) . It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2018 :-

Summer Vacation: -

Winter Vacation : -

Name of Holidays Sr. No.

1. New Year's Day

Republic Day

2.

3. Mahashivratri

4. Holi (Dhuredi )

5. Bhai Dooj

Mahaveer Jayanti

6.

7. Good Friday

8. Independence Day

9. Id - Ul - Zuha

10. Janmashtmi

11. Ganesh Chaturthi

12. Moharrum

13. Gandhi Jayanti

14. Sarv Pitra Moksha Amavasya Dussehra ( 18-10-2018 ) 15.

From Monday 21st May to Friday 15th June , 2018.

From Monday 24th December to Monday 31st December, 2018.

Days ofWeek

Dates as per Gregorian Calendar

01.01.2018 Monday

26.01.2018 Friday

13.02.2018 Tuesday

02.03.2018 Friday

03.03.2018 Saturday

29.03.2018 Thursday

30.03.2018 Friday

15.08.2018 Wednesday

22.08.2018 Wednesday

03.09.2018 Monday

13.09.2018 Thursday

21.09.2018 Friday

02.10.2018 Tuesday

08.10.2018 Monday

15.10.2018 Monday

16.10.2018 Tuesday

Mahaashtmi

17.10.2018 Wednesday

Mahanavmi

Deepawali (07-11-2018 ) 16.

Id-milad un -Nabi

17.

18. Gurunanak Jayanti

19. Christmas Day

Total : 27 Days

18.10.2018 Thursday

19.10.2018 Friday

05.11.2018 Monday.

06.11.2018 Tuesday

07.11.2018 Wednesday

08.11.2018 Thursday

09.11.2018 Friday

21.11.2018 Wednesday

23.11.2018 Friday

25.12.2018 Tuesday 49

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

NOTES : -

1. * Tuesday 6th March 2018 will be a Holiday for Bench Indore only on account of Rang Panchmi and in lieu thereof * Saturday 21st April , 2018 will be Court Working Day for Bench Indore .

2. Makar Sankranti dated 14.01.2018 , Gudi Padwa dated 18.03.2018 , Ramnavmi dated 25.03.2018 , Buddh Purnima dated 29.04.2018 , Raksha Bandhan dated 26.08.2018 , falls on Sunday & Dr. Ambedkar Jayanti /Baisakhi dated 14.04.2018 , Id - Ul- Fitar dated 16.06.2018 fall on closed Saturday , therefore these holidays are not declared separately .

3. Saturdays falling on 13th & 20th January, 10th & 17th February , 10th & 17th March, 14th & 21st April , 12th & 19th May , 9th & 16th June, 14th & 21st July, 11th & 18th. August, 8th & 15th September, 13th & 20th October , 10th & 17th November , 8th & 15th December will be closed Saturdays of High Court .

4. Summer Vacation of High Court shall be from 21st May 2018 to 15th June , 2018 and Winter Vacation from 24th December 2018 to 31st December , 2018 .

5. The holidays in respect of Id - ul- Fitar , Id - ul - Zuha , Moharrum and Id- milad un - Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon .

[ भाग 1 50

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

31

27

28

29

26

24 27 28

30

23

(25

22

21

19

28

2330

17

23 24 25 26 27

20

1819202122

916

18

2

10 11 13.

12

21

1825

(15)

APRIL

AUGUST

DECEMBER

45

5

916

8

1219

3

1017

11

(8

(2

14

10

234567120

45678

67890

1

31

60

1234

234567 7

31

28 31

30

25 26 27 28 29 30 25

(25

(29)

( 29)

(30)

24

24

23

27

20 22

18

28

23

22

24

18

121926

132027

1421

1522

16

17

162330

1926

11

15

17

20 21 21

MARCH

JULY

NOVEMBER

5

4

8

7

⑥

و

411

12

10

10

(9

111825.

10

*6

(8)

(5)1219

14

$9

3

2 4 5

2)

3 67

123

26

27

25

29

28

27

30

28

30.31

2418

(28

(25)

22 24

20

23

2229

26 27

21 2 23 24 25 25 2

181920212223

17

1421

15 17

16

121926

11

19)

20

FORTHEYEAR2018

(13

10

FEBRUARY

(11)(18)

JUNE

OCTOBER (16)

(18)

(15)

(14

2345

4

7

7

③

(8)

56 880 45678

1

12

23

123456

31

30

29

31

28

27

CALENDAROFHIGHCOURTOFMADHYAPRADESH,JABALPUR

23.

(27

23 24 25 26

27

2229

2128

20

21

16

1 22 23 24 25 26

21)28

16 17

16

152229

18 19

14

17

121926

15

11'1825

14

101724

20

13 15

JANUARY

(14)

SEPTEMBER

MAY

8 9

6

7 8 9

5

4

8

②9

10

10

11

(3

(6)(13)(20

56

1

1

Vacation

Sundays&Holidays.

(30)

ClosedSaturdayforRegistry

2345

34561

Days

MON.

WED.

MON.

Days

WED.

Days

MON.

SUN.

THỨ

THU.

SUN.

SAT.

WED.

TUE.

TUE.

THU.

SUN.

SAT.

TUE.

SAT.

FRI.

FRI.

FRI.

A

10 51

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR 2018

Jabalpur, the 31st October 2017

No.B -5787-1-7-3-2017 (Part- I ) . The following Tentative list of Holidays and Vacations for the Subordinate Courts during the Year 2018 prepared by the High Court is hereby published for general information:-

Sr.

Name of Holidays No.

1. New Year's Day

2. Republic Day

3. Mahashivratri

Holi (Dhuredi)

4.

5. Bhai Dooj

6. Mahaveer Jayanti

7. Good Friday

8. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi 9. Independence Day

10. Id- Ul - Zuha

11. Janmashtmi

12. Ganesh Chaturthi

13. Moharrum

14. Gandhi Jayanti

15. Sarv Pitra Moksha Amavasya 16. Dussehra (18-10-2018 )

Days ofWeek Dates as per Gregorian Calendar

01.01.2018 Monday

26.01.2018 Friday

13.02.2018 Tuesday

02.03.2018 Friday

03.03.2018 Saturday

29.03.2018 Thursday

30.03.2018 Friday

14.04.2018 Saturday

15.08.2018 Wednesday

22.08.2018 Wednesday

03.09.2018 Monday

13.09.2018 Thursday ,

21.09.2018 Friday

02.10.2018 Tuesday

08.10.2018 Monday

16.10.2018

Mahaashtmi

Tuesday

17.10.2018

Mahanavmi

17. Deepawali (07-11-2018) 18. Id-milad un -Nabi

19. Gurunanak Jayanti

20. Christmas Day

Total : 27 Days

Wednesday

18.10.2018 Thursday

19.10.2018 Friday

05.11.2018 Monday

06.11.2018 Tuesday

07.11.2018 Wednesday

08.11.2018 Thursday

09.11.2018 Friday

21.11.2018 Wednesday

23.11.2018 Friday

25.12.2018 Tuesday [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

52

NOTES : -

1. Makar Sankranti dated 14.01.2018 , Gudi Padwa dated 18.03.2018 , Ramnavmi dated 25.03.2018 , Buddh Purnima dated 29.04.2018 , Raksha Bandhan dated 26.08.2018 , falls on Sunday & Id- Ul - Fitar dated 16.06.2018 fall on closed Saturday , therefore these holidays are not declared separately .

2. Saturdays falling on 20th January , 17th February , 17th March , 21st April , 19th May , 16th June , 21st July , 18th August, 15th September , 20th October , 17th November , 15th December will be closed Saturdays for Subordinate Court .

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 21st May 2018 to 15th June , 2018 and Winter Vacation from 24th December 2018 to 31st December , 2018 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court .

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry .

6. The holidays in respect of Id - ul - Fitar , Id - ul - Zuha , Moharrum and Id- milad un - Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon .

53

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

26

27

24

29

29

28

30

26 28

(25

1623

21

2027

23 2431

2330

25 26 27

19 20 21 22

19

2

22

14 16

1017

15

19

1118

13

16

17 18 20

2128

18

AUGUST

DECEMBER

APRIL

6 7

3

9

512

12

10

13

11

11

14

(8)(15)(22)(29

891011 45678

1

6

2 4 5

3

7

31

1234

30

28

31

27

27

31

25

(29)

(30)

22 23

2330

28

20 21

24

1926

23

1926

24

18

22(29

1825(30)

2

-20

15

1522

17

13 14

1825

14 16

13

16

21 2027

12

JULY

NOVEMBER

MARCH

10/17

10/17 17

9

5

121926

6'

7

9

8

13

11

411

14 (4)

10

(6)

(7)

(8)15

(5)12

6 7

3 5

4

(2)

123

27

25

30

31

28

(24

2128

2229

1926

20

23

24

2128

21

17

2330

23 24 25 26 27

(18(25

15

14

1522

18

152229

1118

43

121926

(16)

/20

OCTOBER

FEBRUARY

/1

FORTHEYEAR2018

916

12 14 2345 132027

3.10

10

(8)

(4)(11)

4 45678

56789

1 2

2

1 3

1 23456

31

29

30

31

24

29

27

28

23

26

2128

22

2027

25

21

21

26

24

27

16

22232425

(20

121926

17 19

1522

17

1017

16

14 162330 220

111825

18

19

13

14

15

20

A

SEPTEMBER

JANUARY

MAY

6

4

8 9

5 7 8

9

7

②9

8

7

12

12

11

10

10 1118

13

(3)

(6)(13)

TENTATIVECALENDAROFSUBORDINATECOURTOFTHESTATEOFMADHYAPRADESH

1.

6

4 5

3

5

2

1

Vacation

Sundays&Holidays

ClosedSaturdayforRegistry

34

Days WED.

MON.

MON.

SUN.

WED.

THU.

Days

MON.

SUN.

THU.

Days

SAT.

SUN.

SAT.

THU.

WED.

TUE.

TUE.

SAT.

TUE.

FRI.

FRI.

FRI.

Δ 54

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

[ भाग 1

जबलपुर, दिनांक 13 नवम्बर, 2017

क्र.1325-गोपनीय- 2017-दो- 2-1-2017-( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

नाम

कहां से क्रमांक

(1) (2)

(3) 1 श्री विजय मालवीय,

बुरहानपुर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर.

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(5)

बुरहानपुर

बुरहानपुर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 06 दिसम्बर, 2017

क्र.1395-गोपनीय - 2017-दो- 3-1-2017-( भाग-ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

कहां से नाम

क्रमांक

(1)

(3) (2)

श्रीमती किरण कोल

1

बैढ़न सारणी

कहांको

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

बैढ़न

सिंगरौली प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती कविता दीप खरे के स्थान पर .

टिप्पणी.- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बैढ़न जिला सिंगरौली के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्रीमती किरण कोल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 बैढ़न जिला सिंगरौली के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बैढ़न, जिला सिंगरौली की हैसियत से पदस्थ मानी जावेगी.

जबलपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2017

क्र.1404- गोपनीय- 2017- II - 2-36-61 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम 9 ( घ ) के अंतर्गत श्री अंजनी नंदन जोशी , उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी , वर्तमान में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन के पद पर पदस्थ, को उच्चतर न्यायिक 55

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण - पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है , उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा .

टिप्पणी.- मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम 1961 के नियम 12( 1 ) ( f) में पदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , श्री अंजनी नंदन जोशी की उच्चतर न्यायिक सेवा में वरीयता यथावत रखता है.

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्र. 1333 -गोपनीय- 2017- II - 2-36-61 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा निम्न तालिका में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को, उनके जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न अवधि में किये गये कार्य व आचरण के आधार पर, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्त ) नियम , 1994 के नियम 9 ( घ ) के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण का प्रमाण- पत्र जारी करता है:-

क्रमांक उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्ति न्यायिक

अधिकारी का नाम

(2)

(1)

श्री भैयालाल वर्मा

1

2 श्री श्रीराम मांडवे

सेवानिवृत्ति का दिनांक सेवानिवृत्ति के समय पदस्थापना का स्थान (3)

(4)

31-01-2016 सिरोंज ( जिला विदिशा )

28-02-2015 वारासिवनी (जिला बालाघाट)

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर, 2017

क्र. 1337- गोपनीय - 2017- दो-2-21-63 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 559- गोपनीय- 2017-दो-2-21-63, दिनांक 31 मार्च, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुये, उक्त आदेशों के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर स्तंभ क्रमांक ( 4 ) में दर्शाये गये दिनांक/ पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तंभ क्रमांक ( 5 ) में अंकित रिक्त पद पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है:-

नाम तथा पदनाम

क्रमांक

सुपर समय वेतनमान में पूर्व में नियुक्तिका दिनांक

(2)

(3) (1)

1 श्री रहस बिहारी गुप्ता प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर.

07-04-2016 2 श्री शिशिरकांत चौबे तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा वर्तमान में सेवानिवृत्त.

07-04-2016 3 श्री अरूण कुमार शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.

4

11-04-2016 श्री राकेश कुमार सिंह (सीनियर) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल.

सारणी

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी सुपर समय वेतनमान में नियुक्तिका दिनांक/ पुनरीक्षित दिनांक

(5)

(4)

07-04-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्तपद पर.

07-04-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

11-04-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

20-04-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्तपद पर .

56

(3)

(2)

(1)

5 श्री बिपिन बिहारी शुक्ला जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा.

20-04-2016 6 श्री भागचंद मलैया, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सागर वर्तमान में पर सेवानिवृत्त.

23-05-2016 7 श्री आलोक कुमार वर्मा (जूनियर) , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर, वर्तमान मेंसेवानिवृत्त.

24-05-2016 8 श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, तत्कालीन प्रिसिंपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय (म. प्र. ) खंडपीठ, इंदौर वर्तमान में सेवानिवृत्त.

01-07-2016 9 श्री शंभूसिंह रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा.

01-07-2016 10 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रिसिंपल रजिस्ट्रार, (सर्तकता) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.

11

01-07-2016 श्री अभय कुमार ( सक्सेना ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.

06-07-2016 12 श्री दिलीप कुमार मिश्रा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर, वर्तमान में सेवानिवृत्त.

01-08-2016 13 श्री धीमन नारायण शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.

05-08-2016 14 श्रीमति सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.

01-10-2016 15 श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

[ भाग 1

(5)

(4)

23-05-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

23-05-2016

श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कटनी के पद पर पदस्थ रहने से रिक्त हुये पद पर.

24-05-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्तपद पर.

01-07-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-07-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-07-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

06-07-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-08-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

05-08-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर .

01-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

01-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्तपद पर.

भाग 1 ]

57

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

(1)

(2)

(3)

01-10-2016 16 श्री दीपक कुमार अग्रवाल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट.

03-10-2016 17 श्री राजेन्द्र कुमार ( वर्मा ) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.

05-10-2016 18 श्री कुशलपाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.

(5)

(4)

03-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर .

05-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

05-10-2016

पुनरीक्षण के फलस्वरूप तत्समय उपलब्ध रिक्तपद पर.

क्र. 1338-गोपनीय - 2017- दो- 2-21-63 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ( चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है:-

क्र.

नाम तथा पदनाम सारणी

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी सुपर समय वेतनमान में नियुक्तिका दिनांक

(2)

(1)

1 श्री राम नारायण चौधरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर.

2 श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर.

3 श्रीमती विभावरी जोशी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा , वर्तमान में सेवानिवृत्त

4 श्री श्यामकांत कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद.

5 श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल .

6 श्री बीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.

7 श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.

8 श्रीविमल प्रकाश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.

9 श्री सुशील कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर.

10 श्री मृत्युंजय सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम.

(3)

(4) रिक्त पद पर.

13-10-2016

रिक्त पद पर.

24-10-2016

24-10-2016

रिक्त पद पर.

रिक्त पद पर.

27-10-2016

रिक्त पद पर.

02-11-2016

18-11-2016

रिक्त पद पर.

18-11-2016

रिक्तपद पर.

18-11-2016

रिक्त पद पर.

रिक्त पद पर.

18-11-2016

18-11-2016

रिक्त पद पर.

58

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

(2) (1)

11 श्री संजीव दत्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.

12 श्री ऋषभ कुमार सिंघई , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर.

13 श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.

14 श्री प्रेमचंद्र शर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी वर्तमान में सेवानिवृत्त.

15 श्रीतारकेश्वर सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर .

16 श्री अमरनाथ (केशरवानी ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.

17 श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

18 श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर.

19 श्री श्रीराम दिनकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह.

20 श्री ऋतुराज बसंत कुमार जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी .

21 श्री महेश भदकारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच.

22 श्री भाऊराव पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंडलेश्वर .

23 श्री लीलाधर बोरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा.

24 कुमारी शोभा पोरवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.

25 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (जूनियर) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.

26 श्री प्रभात कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर.

27 श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता ( सीनियर ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी.

(4)

(3)

01-12-2016

रिक्त पद पर.

रिक्त पद पर .

01-12-2016

01-01-2017

रिक्त पद पर.

रिक्त पद पर. 01-01-2017

01-01-2017

रिक्त पद पर. 01-01-2017

रिक्त पद पर 01-01-2017

रिक्त पद पर 01-01-2017

श्री अरविन्द कुमार शुक्ला के प्रतिनियुक्तिपर पदस्थ रहने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर.

01-01-2017

रिक्त पद पर 01-01-2017

रिक्त पद पर 01-02-2017

रिक्त पद पर

रिक्त पद पर 01-02-2017

10-02-2017

रिक्त पद पर 01-03-2017

रिक्त पद पर 01-03-2017

रिक्त पद पर 01-04-2017

रिक्त पद पर 01-06-2017

रिक्त पद पर भाग 1 ]

59

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

(2) (1)

28 श्रीमती भागवती चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी.

29 डॉ. जगदीश चंद्र सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.

30 श्री अनिल कुमार मोहनिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी.

31 श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी .

32 श्रीमती शशिकला चंद्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.

33 श्री शिवबदन वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर .

34 श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना.

35 डॉ. शिवकुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी.

(4)

(3)

रिक्त पद पर

01-06-2017

01-07-2017

रिक्त पद पर

रिक्त पद पर

01-07-2017

01-07-2017

रिक्त पद पर

17-07-2017

रिक्त पद पर

01-08-2017

रिक्त पद पर

01-10-2017

रिक्त पद पर

04-10-2017

रिक्त पद पर

जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2017

क्र. 1347- गोपनीय - 2017- दो- 3-1-2017 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

कहां से क्रमांक नाम

(2)

(3) (1)

मंदसौर 1 श्री कलम सिंह मेड़ा

2

सतना श्री हिमांशु शर्मा

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले कानाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

(5)

सागर

खुरई

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

60

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. 1348 - गोपनीय - 2017-दो- 3-1-2017 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

नाम

कहां को

कहां से क्रमांक

(4) (2)

(3) (1)

चौरई

जबलपुर 1. श्रीमती तबस्सुम खान

सारणी

पदस्थापना के जिले कानाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(5)

छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.- श्री हिमांशु शर्मा , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 सतना का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्र. 1381 - गोपनीय- 2017- दो- 2-1-2017 ( भाग - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 ( 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 01-2017 - इक्कीस - ब ( एक) , 4738, दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

क्रमांक

पदोन्नति अधिकारी का नाम व पदनाम

वर्तमान पदस्थापना का स्थान

पर पदस्थापना का स्थान

(4)

(3)

(2)

(1)

1

बैढ़न

बैढ़न

श्रीमती कविता दीप खरे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बैढ़न, जिला सिंगरौली.

सारणी

सत्र खण्ड का नाम

में बैठने न्यायालय का स्थान अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ न्यायालय का नाम जिसके

(5)

(6)

(7) सिंगरौली

बैढ़न पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर , रजिस्ट्रार जनरल.

61

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2017

क्र. 522- स्था.सैट- 2017.- श्री राजीव भट्ट, अनुभाग अधिकारी, उच्चन्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर को क्रमशः दिनांक 15 से 18 सितम्बर 2017 तक कुल चार दिवस एवं दिनांक 16 से 26 अगस्त 2017 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री भट्ट को अवकश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री भट्ट को अस्थाई रूप से अनुभाग अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करते रहते चूंकि अवकाश पर गये हैं अतः अवधि दिनांक 15 से 18 सितम्बर 2017 एवं दिनांक 16 से 26 अगस्त 2017 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) (2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिए गिनी जावेगी.

जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2017

क्र. 550 - स्था.सैट-2017 .- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2017 तक कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम . जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहती. चूंकि अवकाश पर गयी हैं. अतः अवधि दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2017 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

जबलपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्र. 560 - स्था. सेट-2017.- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला, अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयी हैं . अतः अवधि दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2017 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी..

आदेशानुसार,

चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन) .

Jabalpur , the 6th November 2017 No. 316- CJ - II - 969.-WHEREAS , a departmental enqurity has been initiated against Shri Ramesh Chandra Chourasiya , First Additional District Judge , Pipariya , District Hoshangabad for Showing act of grave misconduct.

AND WHEREAS , serious nature of acts of misconduct warrant his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of M. P. Civil Services (Classification , Control and Appeal ) rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court hereby places Shri Ramesh Chandra Chourasiya , FirstAdditional District Judge , Pipariya , District Hoshangabad under suspension with immediate effect with the headquaters at Hoshangabad . The High Court further directs that orders for payments of subsistence allowances shall be issued separately at the the earliest.

By order of the High Court , DHARMINDER SINGH RATHOD , Registrar (Vigilance) .

जबलपुर , दिनांक 4 दिसम्बर 2017

क्र. E- 8683- दो- 2-31-2016.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , रजिस्ट्रार ( सर्तकता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, रजिस्ट्रार (सर्तकता) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

62

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्र. E-8749-दो- 2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 1 से 5 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E - 8751-दो- 2-45-2012 ,- श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड एल. जे. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर कोदिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड एल. जे. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( एग्जाम एण्ड एल. जे. ) के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 1st November 2017

No.C- 4419 - III-6-2-2016 .-It exercise of the powers conferred by Section 32 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) , the High Court of Madhya Pradesh specially empowers the Judicial Magistrates of the First Class , named in the column (2) of the table below and posted at places mentioned in column (3 ) thereof for trial of cases as per the provisions of Section 260 of the Code summarily:-

TABLE

Place (3)

Name of the Judicial Magistrates of the Firsr Class

(2)

S. No. (1)

1. Smt . Ashwini Singh, Judicial Magistrate , First Class

2. Shri Dharmendra Khandayat , Judicial Magistrate , First Class

3. Shri Amit Malviya , Judicial Magistrate , First Class

4. Shri Lokesh Taram , Judicial Magistrate , First Class

5. Shri Kamlesh Sahu , Judicial Magistrate , First Class

6. Shri Tapan Dharga , Judicial Magistrate , First Class

7. Shri Mukesh Kumar Shivhare , Judicial Magistrate , First Class

8. Shri Shrikrishna Bukhariya, Judicial Magistrate , First Class

Katni

Chhindwara

Chhindwara

Chhindwara

Pandurna (Chhindwara)

Sausar (Chhindwara)

Rajnagar

(Chhatarpur)

Badamalhara (Chhatarpur) 63

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2018

भाग 1 ]

Jabalpur , the 4th December 2017

No.E- 8661 - III -6-5-14 .- In Partial modification of the Notification issued by the High Court of Madhya Pradesh No. C- 3801 - III - 6-5-14, Jabalpur dated 11th September 2017 , vide which the Courts of Additional Sessions Judges at Bhopal , Gwalior, Jabalpur and Indore were designated for trial of cases relating to offences pertaining to VYAPAM scam matters , the High Court hereby modifies the Jurisdiction of the Courts at Bhpoal and Gwalior as below:-

Places

S. No.

Courts of Additional Sessions Judges

Districts , over which the jurisdiction of the Court shall extend (4)

(2)

(3)

(1)

IX ASJ

1.

Bhopal , Sehore and Raisen Bhopal

VIII ASJ

Bhopal , Betul , Hoshangabad and Harda.

XV ASJ

Bhopal , Rajgarh and Vidisha

IV ASJ

2.

Gwalior

Gwalior, Tikamgarh and Sheopur

IX ASJ

Gwalior, Bhind, Morena , Guna , Shivpuri , Datia and Ashoknagar .

The jurisdiction of Courts at Jabalpur and Indore will remain the same.

By order of the High Court, VIVEK SAXENA , O.S.D. (D. E.) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 January 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-01-05.01.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-01-05.01.Ordinary.