Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 19 January 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
03
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-01-19.03.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2018- पौष 29, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. ई. -5-871 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री धनराजू एस. , भाप्रसे, 2009 संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 5 से 11 जनवरी 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-911 - आयएएस लीव -5- एक.- ( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी को दिनांक 12 से 19 जनवरी 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

393

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

394

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी. भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-1019- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, ( 2015 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चुरहट, जिला सीधी को दिनांक 19 फरवरी से 16 मार्च 2018 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश ( दिनांक 2 से 12 मार्च 2018 तक की अवधि एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश आस्ट्रेलिया जाने हेतु की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 फरवरी एवं 17 , 18 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित वर्मा , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , चुरहट, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. -5-948- आयएएस- लीव--5- एक. ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2005 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को दिनांक 15 से 31 जनवरी 2018 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित वर्मा , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई. - 5-1040- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे. , सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 18 से 24 जनवरी 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. - 5-1002- आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे ( 2007 ) , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को दिनांक 2 से 12 जनवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. ई- 1-6-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष, राजस्व मंडल 1

अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग .

श्री व्ही. सी. सेमवाल ( 1985) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग.

395 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

(1)

(2)

(3)

(4) 2 श्री विनोद कुमार ( 1989 )

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग.

3 श्री मलय श्रीवास्तव ( 1990 )

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन.

4 श्री विवेक अग्रवाल ( 1994)

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग , प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री.

वि.क.अ. -सह-आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास तथा प्रबंध संचालक, मैट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री.

5 श्री मनीष रस्तोगी ( 1994)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , भोपाल.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग एवं संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन 6 श्री डी. पी. आहूजा ( 1996 )

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) का अतिरिक्त भार.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक).

7 श्री बी चन्द्रशेखर ( 2002)

सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक,

सचिव, मुख्यमंत्री.

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार .

8 डॉ. अशोक कुमार भार्गव ( 2002 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

वि.क.अ. - सह- अपर आयुक्त ( राजस्व) उज्जैन संभाग उज्जैन.

[ भाग 1 396

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

(4)

(3)

(2)

(1)

9

आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण

श्री आनंद कुमार शर्मा ( 2002 ) , वि.क.अ.-सह- अपर आयुक्त (राजस्व) , इन्दौर, संभाग इन्दौर.

10

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.

श्री दयाल दास अग्रवाल ( 2002) वि.क.अ. सह अपर आयुक्त (राजस्व) , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.

कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल

11 श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव ( 2002 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम.

12 श्री राजीव चन्द्र दुबे ( 2003 ) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा पदेन सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश खाद्य आयोग ( अतिरिक्त प्रभार) .

अपर आयुक्त ( राजस्व) उज्जैन संभाग , उज्जैन.

13 श्री पतिराम कतरौलिया (2005 ) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग.

2. उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार, भाप्रसे ( 1989 ) द्वारा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री आशीष उपाध्याय , भाप्रसे ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे .

3. उपरोक्तानुसार श्री मलय श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1990 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं परिवहन विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे . साथ ही उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

4. उपरोक्तानुसार श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे ( 2002 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) का प्रभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5. उपरोक्तानुसार श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे ( 2003 ) द्वारा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव , भाप्रसे ( 1992 ) प्रमुख सचिव, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निमग , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

6. उपरोक्तानुसार श्री आनंद कुमार शर्मा , भाप्रसे ( 2002 ) द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) वि.क.अ. सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण केवल आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण के प्रभार से मुक्त होंगी .

7. उपरोक्तानुसार श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 2002 ) द्वारा कमिश्नर , शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे ( 1997 ) , कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर तथा शहडोल संभाग , शहडोल केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. ई.1-4-2018-5 एक. श्री आशीष सांगवान , भाप्रसे (2016 ) , सहायक कलेक्टर, जिला उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला देवास पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. ई. - 5-607- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2017 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 30 दिसम्बर 2017 से दिनांक 1 जनवरी 2018 तक तीन दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई. -5-683 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6जनवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनाकं 26 से 29 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई. - 5-831- आयएएस लीव-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2017 में उल्लेखित " दिनांक 2 से 7 जुलाई 2017 तक तीन दिन " के स्थान पर " दिनांक 2 से 4 जुलाई 2017 तीन दिन " पढ़ा जाएं.

क्र. ई- 5-876 - आयएएस-लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस. , कलेक्टर , जिला बड़वानी को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 20 से 25 सितम्बर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 21 से 25 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. ई . - 5-776- आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे. , तत्कालीन अपर सचिव, मुख्य मंत्री ( वर्तमान में सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2017 तक, आठ दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई- 5-911 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. , भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , डिण्डौरी को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा दिनांक 12 से 19 जनवरी 2018 तक , 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब, उन्हें दिनांक 8 से 19 जनवरी 2017 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जनवरी 2018 एवं 20, 21 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जनवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुधीर कुमार कोचर , उपसचिव " कार्मिक".

398

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. एफ-1 ( ए) 40-2003- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर को स्वयं के उपचार हेतु डॉक्टर की सलाह पर दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2017 तक, तीन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक सागर, जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 ( ए) -94-1999- ब- 2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री उमेश जोगा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन मुरैना को परिवार सहित हैवलॉक आईलैण्ड व्हाया पोर्टब्लेयर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 से 23 जनवरी 2018 तक , नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनाकं 13-14 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 ( 2016-17 ) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री उमेश जोगा

पत्नी 2. श्रीमती अपर्णा जोगा

3. राजेन्द्र जोगा

पुत्र

4. जयन्तिका जोगा

पुत्री

(2 ) श्री उमेश जोगा , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 190-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री एम. एस. अफजल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( कल्याण/लेखा ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 20-21 जनवरी 2018 , पूर्ववर्ती एवं 4 फरवरी 2018 पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री एम. एस . अफजल, भापुसे, का चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भा.पु.से. , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन) , पु. मु. , भोपाल द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. अफजल, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( कल्याण/लेखा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. एस. अफजल, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. एस. अफजल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एस. अफजल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र . एफ 1 ( ए) 193-1991 -ब- 2- दो .- राज्य शासन , श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्युअल , पु. मु. भोपाल को दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 16-17 दिसम्बर 2017 , के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, का चालू कार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. , पु. मु. भोपाल द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है .

399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्युअल, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2018

फा. क्र. 4771 -इक्कीस- ब- ( दो) 2017.- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का 39 ) की धारा पठित धारा 6 की उपधारा ( 5 ) तथा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से एतद्वारा , मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 3 - क में, उपनियम ( 2 ) और ( 3 ) में, अंक और शब्द " 10 वर्ष " के स्थान पर, अंक और शब्द 5 वर्ष स्थापित किये जाएं.

F. No. 4771 -XXI -B (Two) . In exercise of the powers conferred by sub- section (5) and (6) of Section 6 read with Section 28 of the Legal Services Authorities , Act , 1987 (No. 39 of 1987) the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh district Legal Aid Officer (Recruitment ) Rules 2007 , namely :-

AMENDMENT

In the said rules , in rule 3 - A in sub - rule (2) and (3 ) , for the figure and world " 10 years " figure and word "5 years " shall be substituted.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2018

फा. क्र. 3 ( ए) 19-2003- इक्कीस- ब- ( एक ) 1163.- राज्य सरकार, एतद्वारा . इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

चिकित्सालय का नाम

अनुक्रमांक जिला

(3)

(2)

(1)

"1 . भोपाल अग्रवाल अस्पताल, ई-3/34 , अरेरा कालोनी, हबीबगंज रेल्वे क्रासिंग के समीप , भोपाल.".

F. No. 3 (A) -19-2003 - XXI - B ( One) .-The State Government hereby , makes the following amendment in this department's Notification of even number dated 27th November , 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 7th December , 2012 , namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification in the table , for serial number ( 1) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No. District

Name of the Hospital (3)

(1) (2)

"1 Bhopal Agrawal Hospital , E - 3 / 34 , Arera Colony , near Habibganj Railway Crossing, Bhopal .

भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2018

फा. क्र. 3 (ए) 01-2017 - इक्कीस- ब( एक) -138 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशों ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 1994 400

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

यथासंशोधित नियम -5 ( 1 ) ( बी ) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930- 1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:-

1. श्री प्रदीप राठौर

2. श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर

3. श्रीमती प्रीति सिंह

4. श्रीमती अर्चना सिंह

5. श्री विवेक सक्सेना

6. श्री आशुतोष शुक्ला

फा. क्र. 143-इक्कीस- ब-( दो) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करता है:-

1. श्री विशाल शर्मा , सी. जे. -1 , मुरैना,

2. श्री श्याम सुंदर झा, 5 सी. जे. -1 , रीवा

3. श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, 6 सी. जे .-1, भोपाल 4. श्री हेमराज सनोडिया, 8 सी. जे. 1 , इन्दौर 5. श्री सुशील कुमार जोशी, सी. जे. -1 , जयसिंह नगर, जिला शहडोल.

6. श्री अमीत सिंह, सिसोदिया, 2 सी. जे . - 1 , सिरमौर, जिला रीवा.

7. श्री पवन कुमार पटेल, 1 ए. जे. -1, सी. जे. 1 , ग्वालियर श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे, ए. जे. -1 , सी. जे. - 1 , भिण्ड 8.

9 . श्री हर्ष सिंह बेहरावत, सी. जे . 1 , मनावर, जिला धार 10. श्री अमजद अली , 19 सी. जे. 1 , भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना , प्रमुख सचिव. भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

फा. क्र. 1 (सी) 32,2810- एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( क्र. 33 सन् 1989 ) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय , जिला बड़वानी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत , श्री हेमन्त कुमरावत, अधिवक्ता ( नामांकन क्र. एम. पी./2640/01 , दिनांक 15 अक्टूबर 2001 ) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री हेमन्त कुमरावत, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनाकं 1 सितम्बर 1976 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो , के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री हेमन्त कुमरावत , अधिवक्ता, बड़वानी को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी/21 - ब( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष-2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

फां. क्र. 43- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन, एतद्वारा, श्री आदित्य प्रताप सिंह जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 फरवरी 2015 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सीधी, जिला सीधी नियुक्त किया गया था, को उनकी आयु दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सीधी, जिला सीधी के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरंत प्रभाव से अभिमुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2018

पंजी क्र . 45-2018- इक्कीस - ब- ( दो ) . - राज्य शासन, तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा में नियुक्त नोटरी , श्री राकेश सकरगाये, नोटरी, तहसील- हरसूद, जिला खण्डवा का दिनांक 28 मई 2017 को निधन होने के फलस्वरूप , नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 1996 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को अपास्त करते हुए श्री राकेश सकरगाये का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्र. 2272-2017 -ए- ग्यारह. बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स शासन पॉवर लिमि. शासन- जिला- सिंगरौली ( म. प्र. ) के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5003 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5003 के प्रमाण- पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 19 दिसम्बर 2017 से 18 दिसम्बर 2018 तक की छूट प्रदान करता है :-

(1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर संचालक मध्यप्रदेश इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर संचालक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5 ) भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .

(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

क्र. एफ - 9-1-2010- पचास-1.- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम , 2005 (2006 का 4 ) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा श्री ब्रजेश चौहान , निवासी एफ 115 आकृति फ्लेमिंगो , ई- एक्सटेंशन, बावड़िया कलॉ, भोपाल को मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

2. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम , 2005 की धारा 19 के प्रावधान अन्तर्गत श्री ब्रजेश चौहान का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिये होगा.

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. 51-2623-2017 - पचास- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-

अनुसूची

जिले का नाम सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग

(3)

क्र. (1)

(2)

1

होशंगाबाद

1. सुश्री अफरोज खान , आरक्षित ( महिला) .

2. श्री अनिल अग्रवाल, अनारक्षित.

क्र. 53-2786-2017- पचास-2.-दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख एवं संरक्षण ) अधिनियम, 402

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-

जिले का नाम

क्र.

अध्यक्ष/सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग

(3)

(2)

(1)

1

सिंगरोली 1. श्री सुरेशमणि तिवारी, अध्यक्ष.

2. श्रीमती मंजू सिंह कुशवाह, सदस्य.

3. सुश्री किरण जैन , सदस्य रतलाम

2

1. डॉ. रचना भारती, अध्यक्ष

2. श्री जीवराज पुरोहित, सदस्य

3. श्री कैलाश नारायण जोशी, सदस्य.

4. श्री वीरेन्द्र कुलकर्णी, सदस्य रायसेन

3

1. श्री संदीप कुमार दुबे,

अध्यक्ष

2. श्री हल्के भाई सेन, सदस्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्र. 1646-882-2017- ए- सोलह औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को उसके ( सारणी के) कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है

सारणी

श्रम न्यायालय क्रमांक न्यायिक अधिकारी का नाम

(3) (1)

(2)

1 श्री सुनील दण्डोतिया

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , क्र. 2 , ग्वालियर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. एफ- 3-30-2016- छह - राज्य शासन, एतद्वारा , संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

तत्संबंधी सहमति मध्यप्रदेश , शासन , वित्त विभाग की यू. ओ. क्रमांक 1480-17, दिनांक 8 मई 2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग कीयू. ओ . क्रमांक 1307-609-16-1-9 , दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा दी गई है .

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष भार्गव, उपसचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 7-108-2004- बत्तीस. राज्य शासन द्वारा जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अन्य व्यवस्था होने तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के स्थान पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग को अध्यक्ष , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के . साधव, उपसचिव.

403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

क्रमांक एफ- 25-29/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धो को नीचे की अनुसूची मे उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही कियें जायेगे । यह वन खण्ड N 22°56′19.756 " से N 22°56'59.384 उत्तर अक्षांश तथा E 74 ° 53′9.067 " से E 74 ° 53'57.497 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला: झाबुआ

वन मण्डल:- झाबुआ (सा. )

वन खण्ड की भूमि का विवरण क्र

खसरा क्र

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

4

3

1

5 127/2

सेमलपाडा

सेमलपाडा 2

ना. काबिल काश्त

योग

तेहसील:- पेटलावद

वन परिक्षेत्र: पेटलावद

वन खण्ड की सीमाएं क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

7

6 84.026 उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 11 तक की कृत्रिम वन सीगा । पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 40 तक की कृत्रिम वन सीफ। पश्चिम: संरक्षित वनखण्ड। के मुनारा क्रमांक 40 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। 84.026 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

404

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. दिनांक मे अधिरोपित शर्त के अनुसार – की स्वीकृत परियोजना आंबा टैंक प्रोजेक्ट में प्रभावित 88.580 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 84.026 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 84.026 हेक्टयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर झाबुआ के आदेश क्रमांक 233 दिनांक 20.02.2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

(ख ) उपरोक्त भमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है ।

सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

एफ- 25-29-2017 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-29-2017 - दस -3 , दिनांक 6 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

Bhopal , the 6th January 2018

No. - F - 25-29 / 2017/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged of affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 22° 56'19.756 " to N 22 ° 56'59.384 North Latitude and E 74° 53'9.067 " to E 74 ° 53'57.497 " East Longitude.

SCHEDULE

District : - Jhabua

Forest Division ; - Jhabua

Tahsil : - Petlawad

Forest Range : - Petlawad

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No

Name of Forest Block

Name of Village

Present Head of Land

4

3

2

1

1

Semalpada

Semalpada

NA.Kabil Kasht Khasra No

Area (Hectare)

7

6

5

127/2 84.026 North: Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 11 of Protected Forest Block.

East:- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 22 of Protected Forest Block.

South: Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to 40 of Protected Forest Block.

West: - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 40 to 01 of Protected Forest Block.

84.026

Total [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

406

( A) Reason for Publication of Notification : -

1 In Accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No dated and in lieu of 88.580 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amba Tank Project the above mentioned Non Forest land of 84.026 Hectare transferred or Muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Order No 233 Dated 20.02.2001 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation .

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate ( Revenue ) Petlawad are as Under .

1. Individuals Rights : - There are no individual rights on the said land.

2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.

407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्रमांक-37 अ-82-17-18-16397.-

::सार्वजनिक सूचना

: सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर मायनर नहर निर्माण परियोजना का नाम

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763 / PS - MS/ MPPCB / SEAC /Tor - RVP ( 139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: - (1)

(2) भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

केसली

2. तहसील

मदनपुर

3. ग्राम

21

4. पट.ह.नं.-

2.200 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1 ::

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

अर्जित भूमि (रकबा हे. में )

खसरा क्रमांक

स. क्र.

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

6

7

5

4

3

2

1

0.020

0.760

15

भूमिस्वामी

1

हरिशंकर, रमेशकुमार, नर्मदाप्रसाद, महेशप्रसाद, विष्णुप्रसाद पिता मानकलाल, रामरानी देवा मानकलाल साकिन समनापुर

0.170

1.610

18/6

भूमिस्वामी

2 रामप्रसाद पिता दोलत सींग साकिन समनापुर

0.060

0.500

78/2

भूमिस्वामी

3

भागीरथ वल्द रामा, रामवत्ती पति भागीरथ साकिन देह अहस्तांतरणीय

0.160

1.000

97/2

भूमिस्वामी

अजय सिंह पिता श्रीसिंह साकिन समनापुर

4

0.030

0.410

99

भूमिस्वामी

0.120

रगराज, मनोहर, हाकम , लखन , राजू, प्रताप पिता खिलान,

1.210

101/2

भूमिस्वामी

5

भागवत्ती, सवित्ता पुत्री खिलान साकिन समनापुर

0.030

0.950

173

भूमिस्वामी

6 कमलेशरानी जोजे बद्रीप्रसाद साकिन समनापुर

0.070

1.130

180/1

भूमिस्वामी

7 परशुराम, मोहन पिता शिवप्रसाद साकिन डोमा

0.080

1.140

180/2

भूमिस्वामी

8 लक्ष्मन सिंह वल्द वंशी साकिन डोमा

0.070

0.320

भूमिस्वामी 185/4

9 तुलसीराम प्रताप पिता रतनसीग साकिन डोना

0.050

1.550

185/8

भूनिस्वामी

10 हरगोविन्द वल्द बहादुर साकिन डोमा

0.160

अर्जुन सींग पिता पूरनसींग, शीलारानः नेवा रामप्रसाद

75/1 3.910

भूमिस्वामी

11

L

साकिन समनापुर [भाग 1 408

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

0.050

0.800

75/3

भूमिस्वामी

12

राजेश, राकेश पिता कैलाश प्रसाद, ऊषा, अर्चना, साधना, भाराधना पुत्री कैलाश प्रसाद , नन्हीबाई वेवा कैलाश प्रसाद साकिन केसली

0.060

0.640

120

भूमिस्वामी

13

मुन्ना, मर्दन , शंकर, भगवानसींग , छुट्टन पिता उमराई, सरोज, कल्लो, भूरी, पप्पी पुत्री उमराई साकिन मुरई

122/1 0.490

भूमिस्वामी

बखतसींग वल्द बाबूसींग साकिन बेरसला

14

0.100

0.860

122/2

भूमिस्वामी

15

भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई वेवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला

2.600

125/1

भूमिस्वामी

16 बखतसींग वल्द खूबसींग साकिन बेरसला

0.070

3.030

125/2

भूमिस्वामी

17

भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई वेवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला

0.240

2.650

123

भूमिस्वामी

उमराव पिता भबूसींग साकिन रामखेड़ी

18

0.180

1.460

124

भूमिस्वामी

19 बखतसींग वल्द बाबूसींग साकिन बेरसला

0.140

2.610

162

भूमिस्वामी

20

खूबसींग वल्द टुण्डे साकिन डोमा छोटेलाल, भैयाजी, हीरालाल, प्रभूसिंह पिता सिंग्राम,

0.140

1.870

163

भूमिस्वामी

21

शिवदयाल पिता खूबसींग , रामगोपाल , रामदेवी नाबालिग पिता अशोक कुमार वली व खुद माँ सरोजरानी वेवा अशोक कुमार साकिन डोमा

0.090

0.850

175

भूमिस्वामी

22 बलराम पिता नन्हेलाल साकिन समनापुर

0.110

121 0.620

भूमिस्वामी

रामकिशोर, रामचरन पिता रतन, देवीसींग रमेश, छोटेभाई 23 पिता भोला, झामसींग नाबालिग पिता भोला वली माँ व खुद सरोजरानी वेवा भोला, रजनी पुत्री भोला साकिन देह

2.200

32.97

24

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 35 अ-82-17-18-16398.-

:

:: चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं जरूवा माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक -763/PS - MS / MPPCB / SEAC/Tor - RVP ( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013 ) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(2)

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम स. क्र.

2

1

1

कैलाश वल्द परसराम , सुरेन्द्र वल्द राजकुमार, सत्यभान, वीरेन्द्र सिंह नाबालिग वल्द रघुनाथ वली पिता रघुनाथ सिंह साकिन देह

2

रघुनाथ सिंह, राजकुमार सिंह, कैलाश सिंह पिता परसराम साकिन देह

महराज सींग पिता खिलानसींग साकिन देह 3

मलखान, हरनाम पिता प्रेमसींग साकिन देह 4

हरगोविन्द वल्द जमना प्रसाद साकिन महका 5

6 राजकुमार वल्द परसराम साकिन देह लोकेन्द्र सिंह वल्द कैलाश सिंह साकिन देह 7

8 चन्द्ररानी जोजे मुलामसींग साकिन देह 9

प्रीतम, इन्द्राजसींग , वीरेन्द्रसींग वल्द मुलामसींग साकिन देह

सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं जरूवा माइनर नहर निर्माण

सागर

केसली

चिरई

22

: 1.03 है.

:: अनुसूची-1 ::

भूमि का प्रकार स्वामित्वका प्रकार

खसरा क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे.मे)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

6

4

7 3

5

0.200

52

2.330

भूमिस्वामी

0.050

1.5630

76

भूमिस्वामी

0.030

0.310

151

भूमिस्वामी

0.400 0.100

173/1

भूमिस्वामी

0.040

0.400

283/1

भूमिरवामी

0.670 0.070

भूमिस्वामी 289/1

0.040

0.670

289/3

भूमिस्वामी

1.210 0.130

भूमिस्वामी 292/2

0.090

1.000

292/3

भूमिस्वामी 410

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

0.070 आशुतोष, अभिनाथ नाबालिग वल्द व वली राजेश वल्द

0.600

292/6

भूमिस्वामी

पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर

1

0020

0.160

292/7

भूमिस्वामी

परसोत्तम वल्द बाबूलाल साकिन जैतपुर

11

0.180

293

1.150

भूमिस्वामी

12 राजेश कुमार वल्द पुरूषोत्तम साकिन जैतपुर

0.140 0.010

152/1

भूमिस्वामी

बदनसींग पिता कल्यानसींग साकिन देह

13

1.03

10.603

13 किता

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1

क्रमांक 35 अ-82-17-18-16399.-

सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत समनापुर मायपर नहर निर्माण चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत समनापुर माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763 /PS - MS / MPPCB/SEAC /Tor - RVP ( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013 ) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1) परियोजना का नाम :

(2) भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

केसली

2. तहसील

केसली

3. ग्राम

25

4. पट.ह.नं.-

0.640 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

::अनुसूची-1::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का

प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में) अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

3

4

5

2

1

0.060

0.290

143/8

भूमिस्वामी

1

इन्द्राज सिंह वल्द देवीसिंह, रामसींग, मुन्ना पिता परम्मू पिता मुल्ले, शांतिबाई, अजुद्धीबाई, सुन्दरबाई, नन्हीबाई पुत्री भगवती, शीला, बिन्नों पुत्री परम, दौलत, मुन्ना, तुलसी मुल्लेसाकिन देह

0.100

0.810

146/2

भूमिस्वामी

श्रीमति वर्षा पति अरूण साकिन देह

2

0.240

2.200

152/1

3

अरूण कुमार, त्रिलोकीनाथ, नीलकण्ड, दीप्तीमणी, नीलमणी पिता रमाशंकर, जयश्री, मीनाक्षी, शीलू पुत्री रमाशंकर चौबे भूमिस्वामी साकिन देह

0.240

2.200

152/2

भूमिस्वामी

4 सरोजरानी जोजे दयाशंकर चौबे साकिन देह

0.640

5.500

04किता

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7 )-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिराका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है [भाग 1 412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

सागर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्रमांक 77 अ-82-17-199.-

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । " प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजि समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार इसे सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

हनोता उबारी

3. ग्राम

16

4. पट. ह.नं.

:

2.44 हे.

5. अर्जित भूनि का क्षेत्रफल

::अनुसूची::

सक्र. भूमिस्वामी का नाम एवं पिता/ पति का नाम

भूमिका प्रकार

स्वामित्व का

प्रकार

कुल रकवा (हेक्टेयर में)

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

7

5

6

3

4

2

1

0.09

1012/1 1.140

भूमिस्वामी

1. मोती हल्लू पिताः नथू ललिता पुत्री नथू गडरिया सा. नीमोन

2

0.08

1012/2 1.140

भूमिस्वामी

जगभान श्याम रोहनसींग बालिग मेघराज ना. वा. पिता रंधीरसींग पालक रंधीरसींग सा. नीमोन

0.05

0.470

1016/1

3 सावित्रीबाई जोजे दशरथ साकिन सागर भूमिस्वामी

0.25

4

0.690

1015/1

भूमिस्वामी

नाथूराम रामप्रसाद वृदावन पिता मुलू सा. देह

0.12

966 1.230

भूमिस्वामी

5 मुजिया हीरा पिता धनुवा रूपसींग बालिग सरोज ना.वा. पिता रगवर पालक खुद मॉ गोराबाई बेवा रग़वर साकिन देह

6

965 0.740

0.08

भूमिस्वामी

खरगी बेवा धनुआ मुजिया हीरा पिता धनुवा रूपसींग बा. सरोज ना०वा. पिता रगवर पालक व खुद मां गोराबाई बेवा रगवर सििकन देह

0.18

954 1.000

भूमिस्वामी

7 प्रेमदुलैया बेवा तखता सििकन देह

0.04

963 1.170

भूमिस्वामी

0.14

1.230

भूमिस्वामी 902

8 गोपी पिता चेतु सििकन देह

0.28

0.05

903

भूमिस्वामी

0.29

0.03

908

भूमिस्वामी

9 महादेव शेलेन्द्र पिता रामचरन कुसुमबाई बेवा रामचरन साकिन देह

0.600

0.03

909/1

भूमिस्वामी

10 महादेव शेलेन्द्र पिता रामचरन कुसुमबाई बेवा रामचरन साकिन देह

0.12

1.050

909/2

भूमिस्वामी

11 सुनीताबाई जोजे नन्नेभाई साकिन देह

1.060

0.12

909/3

भूमिस्वामी

12 स्थानाबाई पति केशरीसिंह साकिन टेह 413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

मोहनसिंह हरीसिंह पिता दलीपसिंह सा. देह 13

भूमिस्वामी

14

भूमिस्वामी

राम मंदिर श्री जानकी रमण प्रबंधक कले. महो. सागर

15

भूमिस्वामी

नन्ने भाई भाईसाहब राजा पिता गजराजसींग गुलाबबाई वेवा गजराजसींग , गीताबाई पुत्री गजराजसींग साकिन देह

16

भूमिस्वामी

भेड़ा रामभाऊ सुमेर चित्तर पिता परमानंद सा. बमूरा 17

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भरत चरन प्रमोद हरी पिता गिरधारी कविता पुत्री गिरधारी शीलरानी बेवा गिरधारी साकिन देह

भूमिस्वामी

18

भूमिस्वामी

नर्वदा भोपत पूरन पिता गोकल चंदा पुत्री गोकल मनबाई बेवा गोकल साकिन देह

भूमिस्वामी

19 गनेश पिता शंकर चढ़ार ग्राम नोकर 910

0.17

911 0.400 0.05

755/1

0.14

0.990

755/2 2.800

0.13

757/1 0.630 0.01

758 0.340

0.01

759/1

0.12

0.390

757/2 0.620

0.01

0.420-

759/2

0.13

सेवाखातेदार

20 मीनाक्षी पिता संजयकुमार सा. बंडा

भूमि स्वामी

योगः-

0.21

1.970

754

645 1.210

0.08

25

2.440

22.670

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर "प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा केके प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 414

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

क्रमांक 78 अ- 82-16-17-200.-

:: प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजि समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता. का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसे सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु परियोजना का नाम

(1 )

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

नीमोन

3. ग्राम

15

4. पट. ह.नं.

2.310 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूचीःः

भूमि का प्रकार सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

खसरा नं.

कुल रकवा (हेक्टेयर में)

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

7

6

4

5

3

2

1

0.06

0.680

206/1

भूमिस्वामी

1 लक्ष्मणसींग रविन्द्रसींग पिता बखतसींग शकुनबाई बेवा बखतसींग बाबूसींग पि. मकुन्दीसीग लोधी निवासी देह

0.12

2.940

178

भूमिस्वामी

साकिन देह 2 जयराम सीताराम नर्मदा भरत पिता काशीराम

0.10

1.210

177

भूमिस्वामी

3 कैलाशचंद पिता दीपचंद साकिन देह

0.02

0.090

176-

भूमिस्वामी

4 कपूरीबाई पति उत्तमचंद निवासी बण्डा

0.05

854/1 0.990

भूमिस्वामी

0.03

1.460

175

भूमिस्वामी

5 उत्तमचंद पिता पन्नालाल साकिन देह

0.05

0.610

169/1

भूमिस्वामी

0.1

0.810

171

भूमिस्वामी

6 राजकुमार पि. रूपनारायण कारोलिया सा. देहं

0.09

0.670

153

भूमिस्वामी

7 गंधर्वसींग पिता जसरथ सींग राजपूत सा. देह

0.02

0.350

114

भूमिस्वामी

8 धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी साकिन देह

0.04

3.080

107/1

भूमिस्वामी

9 साहबसींग पि. जसरथसींग साकिन देह

0.18

3.090

107/2

भूमिस्वामी

लोटनसींग पिता जसरथसींग साकिन देह

10

0.03

0.310

109/1

भूमिस्वामी

रमला पिता जवरा साकिन देह

11

0.03

0.300

109/2

भूमिस्वामी

राजेन्द्र पि सुखलाल साकिन देह

12

13

0.18

1.250

108/1

भूमिस्वामी

दम्मू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्लू ललता पि नथू मुकेश नरेश नावा पिता व पालक लखन मनीषा रामदेवी पिता लखन गीता बेवा लखन साकिन देह 415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

कस्तूरीबाई पति छतरसींग साकिन देह 14

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

छुट्टिया पिता दुल्ला सििकन देह

15

भूमिस्वामी

सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहरसींग साकिन देह 16

धनसींग पि गनेश साकिन देह

17

भूमिस्वामी

18

भूमिस्वामी

19

भूमिस्वामी

रूपनारायण शिवनारायण पिता राजाराम मालतीबाई पिता राजाराम विश्नु महेश पिता साकिन देह हरीनारायण संतोषबाई पुत्री हरीनारायण 20

भूमिस्वामी

गुलाबसींग मुन्नासींग वीरेन्द्रसींग पिता नत्थूसींग केशरबाई पुत्री नत्थूसींग साकिन देह पवनकुमार पिता रूपनारायण साकिन देह भूमिस्वामी

21

वीरेन्द्रसींग पिता धीरज सींग सकिन देह 22

भूमिस्वामी

वीरसींग पि रगवरसींग साकिन देह

23

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

हल्काई पिता हुकुमसींग साकिन देह 24

भूमिस्वामी

प्रेमबाई बेवा फूलसींग साकिन देह

25

भूमिस्वामी

सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहर सिंह साकिन देह 27

योगः-

0.16

992140

0.13

0.410

836/2

0.08

0.810

838/1

0.05

0.640

839

0.10

0.640

830

2.450 0.14

840

0.02

842/1 0.100

0.05

0.120

841/1

1.210 0.08

856

0.10

0.150

855/1

0.11

0.160

855/2

0.04

0.400

854/2

0.15

1.200

852

28.270 2.310

28

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

416

क्रमांक 39 अ-82-16-17-203.-

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/ PS- MS/ MPPCB /SEAC - I /TOR ( 283 ) / 2016 Bhopal Date30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

(1) परियोजना का नाम

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत मड़खेड़ा जागीर माईनर नंबर-5 नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

मड़खेरा जागीर

3. ग्राम

130

:

4. पट.ह.नं.-

2.896 है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

भूमि प्रका

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

खसरा नंबर

कुल रकवा (हेक्टयर में )

स्वामित्व का प्रकार

सरल क्र.

6

7

5

4

3

2

1

0.258

2.220

1011

भूमिस्वामी

सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी

1

2.120

1012/1

2

भूमिस्वामी

0.432 संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरूप्रसाद पाण्डे सा. देह भूमिस्वामी

0.800

1012/2

भूमिस्वामी

प्रकाश पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

3

0.294

1.510

72

भूमिस्वामी

4 नन्नूपिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी

0.420

1.970

75/1

भूमिस्वामी

प्रेम बल्द अमान सकिन देह

5

1.000

75/2

भूमिस्वामी

0.092

1.700

84

भूमिस्वामी

चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

6

0.084

0.390

76/1

भूमिस्वामी

जमना पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी

7

0.187

0.400

76/2

8

भूमिस्वामी

मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी

0.022

0.380

78/1

भूमिस्वामी

9 नरान पिता गुलाब साकिन देह

0.400

78/2

भूमिस्वामी

परषोत्तम पिता नन्हेभाई साकिन बिलहरा

10

0.400

0.106

82/1

भूमिस्वामी

रामचरन पिता घस्सा साकिन देह

11

0.400

82/2

भूमिस्वामी

महताप पिता घस्सा साकिन देह

12

0.400

82/3

भूमिस्वामी

तरवर पिता घस्सा साकिन देह

13

1.400

0.324

83/1

भूमिस्वामी

14 मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी सा. देह भूमिस्वामी

0.400

83/2

भूमिस्वामी

पुरषोत्तम पिता नन्हेभाई सा. देह भूमि स्वामी

15 417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

16

0.270

0.130

81/1

भूमिस्वामी

पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम , धीरज पिता मरिया साकिन देह

0.530

नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह

81/2

भूमिस्वामी

17

0.790

80

0.149

भूमिस्वामी

शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह

18

0.048

0.220

45

भूमिस्वामी

बाबूसिह पिता प्रहलादसींग साकिन देह

19

0.180

44/1

0.015

भूमिस्वामी

20 कमलेश हल्लेभाई कुवरबाई पिस. विन्द्रावन सा. देह

0.060

44/2

भूमिस्वामी

गीताबाई पुत्री विन्द्रावन साकिन देह

21

0.061

43

0.100

भूमिस्वामी

22 शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह

23

0.029

0.050

42

भूमिस्वामी

पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह

0.077

41

1.080

भूमिस्वामी

श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद साकिन देह

24

0.002

0.040

39

भूमिस्वामी

0.003

0.100

भूमिस्वामी 38

0.096

0.320

37

पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह

भूमिस्वामी

25

26

0.270

0.067

36

भूमिस्वामी

गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी

2.896

29

19.9

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8 )-2014- सात-शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

418

क्रमांक-45 अ-82-17-18.-

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/ PS - MS/MPPCB/ SEAC -I /TOR ( 283 )/ 2016 Bhopal Date30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि **अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8 एवं 9 नहर निर्माण भूमि का विवरण

(2)

:

सागर

1.जिला

:

सागर

2. तहसील

बेरखेड़ी मड़िया

3. ग्राम

:

133

4. पट.ह.नं.-

6.516है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :

खसरा नंबर

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

भूमि का प्रकार *स."क्र."

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

कुल रकवा (हेक्टयर में )

स्वामित्वका प्रकार

7

6

5

4

3

2

1

बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8

1.270

191/1

भूमिस्वामी

0.240 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव

1.

1.210

191/2

भूमिस्वामी

..कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

0.350

2

192/1

भूमिस्वामी

0.134 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

0.800

3 विनीत कुमार पिता डॉ दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा . यादव

192/2

भूमिस्वामी

कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

2.710

193/1

भूमिस्वामी

4

0.605 सुहागरानी पति नन्हेभाई पता सा. सींगना

2.600

193/2

भूमिस्वामी

5 ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना

0.150

6

190/1

भूमिस्वामी

जगन्नाथ वल्द कुदंऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना

0.690

0.211

190/2

भूमिस्वामी

7 हम्मीर सींग पिता कुदंऊ साकिन देह

0.290

190/3

भूमिस्वामी

8

0.910

190/4

अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता. सागर

भूमिस्वामी

0.278

3.010

189

भूमिस्वामी

9 जंगन्नाथ वल्द कुदंऊ सकिन सींगना

0.710

188/1

भूमिस्वामी

0.192 भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना

10

0.700

188/2

भूमिस्वामी

महताब बल्द नन्ना साकिन सींगना

11

0.200

188/3

भूमिस्वामी

रूपसींग बल्द नन्ना साकिन सींगना

12

1.200

13

188/4

भूमिस्वामी

रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिन सींगना

LP 419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

2

0.410

187/1

भूमिस्वामी

रामसेवक अमोल पिस. नुन्ना साकिन सींगना

14

1.200

187/2

भूमिस्वामी

15 अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना

0.400

187/3

भूमिस्वामी

0.410

187/7

भूमिस्वामी

0.400

187/4

भूमिस्वामी

16 लालसींग वल्द मुल्ले साकिन सींगना

0.610

187/5

भूमिस्वामी

0.410

187/6

भूमिस्वामी

0.979 17 कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना

1.000

187/11

भूमिस्वामी

0.610

187/8

भूमिस्वामी

18 मुन्नालाल वल्द खेतसींग साकिन सींगना

0.400

187/9

भूमिस्वामी

187/10 0.600

भूमिस्वामी

0.400

187/12

भूमिस्वामी

19 सुनील बल्द प्यारेलाल साकिन सींगना

0.400

187/13

भूमिस्वामी

प्यारेलाल बल्द खेतसींग साकिन सींगना

20

0.400

187/14

भूमिस्वामी

21 बालचंद पिता मूल्ले बसारे सींगना

0.429

1.320

22

186/2

भूमिस्वामी

पूर्णब्रम्हसिंह पिता पारब्रम्हसिंह, नीलेशसिंह उर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह

5.090

186/3

भूमिस्वामी

23 पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह

1.200

98/1

भूमिस्वामी

0.274 राहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

1.200

25

98/2

भूमिस्वामी

सोनू नावा. पिता हिमम्त वली मा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

1.200

26

98/3

भूमिस्वामी

मोनू नावा. पिता हिम्मत वली मां आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

1.660

100/1

भूमिस्वामी

0.120 27 भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना

1.670

100/2

भूमिस्वामी

महताब बल्द नन्ना सींगना

28

बेरखेड़ी मंड़िया माईनर नंबर-9

0.456

5.250

29

241/1

भूमिस्वामी

श्री दवी दुर्गा जी मुह. महराज सींग वल्द धरमसींग साकिन देह

0.306

1.360

237/1

30

भूमिस्वामी

इशरार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्वीन साकिन "खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा

0.300

237/2

भूमिस्वामी

31 भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह

0.286

0.240

224/1

भूमिस्वामी

32 भागीरथ पिता मुन्ना साकिन देह

0.140

224/2

भूमिस्वामी

33

0.160

224/3

भूमिस्वामी

इशरार अहमद सिद्वीकी पिता सहाबुद्वीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा

0.125

1.910

223

34

भूमिस्वामी

इशरार अहमद बल्द सहाबुद्दीन सिद्वीकी खिससाडोहतहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा

0.250

0.610

222

भूमिस्वामी

लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बांदरी

35

0.400

220/1

भूमिस्वामी

तखत पिता भबूदे साकिन देह

36

2.450

220/2

37

भूमिस्वामी

0.360 डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर

1.000

220/3

भूमिस्यामी

38

0.500

220/4

गुरमिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर

भूमिस्वामी

0.020

0.880

228

भूमिस्वामी

प्रहलाद बल्द तेजसींग सििकन देह

39

0.029

1.120

225

भूमिस्वामी

40 करैयावारी उर्फ कोंसाबाई पति मूरतसींग साकिन दह

0.021

2.100

230

भूमिस्वामी

श्री राम बल्द निरभेसिंह साकिन देह

41

0.015

0.130

219/1

भूमिस्वामी

42 राजू पिता महादेव सििकन देह

0.130

219/2

भूमिस्वामी

संतोष पिता रामदयाल साकिन देह

43

0.140

219/3

भूमिस्वामी

शिवलाल पिता जगदीश साकिन देह

44

3.230

218/1

0.362

भूमिस्वामी

45 शालकराम रमेश पिता गोविन्दसींग साकिन सींगना

2.000

218/2

46

भूमिस्वामी

सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली कृष्णकुमार पिता दामोदर सा. देह

0.032

3.100

217

47...

भूमिस्वामी

हरनाम, श्री राम बल्द निर्भय सींग द्रोपतीबाई वेवा निर्भय सींग साकिन देह [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

420

3

48

1.820

216/1

मोहन कल्लू पिस. डोमन साकिन देह

भूमिस्वामी

49

0.792

1.820

कलू पिता डोमन सकिन देह

216/2

भूमिस्वामी

50 मुलाबाई उर्फ स्वराजरानी वेवा डोमन साकिन देह

भूमिस्वामी 216/3 1.820

योगः-

6.516

70.400

60

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग बात करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक " 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया हैके द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 )(1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व * सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक-46 अ- 82-17-18.-

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/ PS - MS/ MPPCB / SEAC - I /TOR ( 283 )/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि ****अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बम्हौरी माईनर नंबर-2 एवं 4 नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

:

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

बम्हौरी

3. ग्राम

:

133

4. पट.ह.नं.-

7.877 है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल :

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

खसरा नंबर

कुल रकवा (हेक्टयर में )

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार सरल क्र.

7

6

5

4

3

2

1

बम्होरी माईनर नंबर-2

0.020

0.720

83

भूमिस्वामी

1

0.002 कोमल नोनीतराम पिस. पंचा पारवती पुत्री पंचा, किशनपुरवारी वेवा बट्टू, रामा, दमरू पिता बट्टू देववती पुत्री बट्टू साकिन बेरखेड़ी

0.410

85

भूमिस्वामी

2 अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन पिस. अनंतराम सा. देह

0.326

0.240

58/1

भूमिस्वामी

3

रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिनदेह नरेन्द्र पिता बब्बू साकिन बिलहरा हिस्सा 0.10 हे.

0.600

58/2

भूमिस्वामी

माधव प्रसाद पिता जग्नाथ प्रसाद साकिन देह

4

0.400

58/3

भूमिस्वामी

रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह

5

0.002

0.360

117

भूमिस्वामी

6

विनोद कुमार बल्द शंकरलाल मीनाबाई बेवा अनिल कुमार ज्योति स्वाति सुनीता स्मिता सोनम नावा. पूत्री अनिल कुमार वली मां मीनाबाई बेवा अनिलकुमार साकिन सिमरिया

0.634

3.150

128/4

सेवाखातेदार

डेलन पिता परम साकिन देह सेवा खातेदार

7

0.154

0.200

131

भूमिस्वामी

8

शालीबाई पुत्री घसिया झलकन संजू भगवानदास नावा. पिता व पालक कुन्दन पिता दीना जीवन बल्द प्यारेलाल साकिन देह [भाग 1 422

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

0.566

1.470

132/1

भूमिस्वामी

9 तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्ठूलाल ब्रजेशकुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्ठूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टठूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्ठूलाल पता सां बिलहरा

0.400

132/2

भूमिस्वामी

माया पत्नि माधवप्रसाद साकिन सींगना

10

0.194

0.120

133/1

भूमिस्वामी

कमलसिंह बल्द हरिशंकर साकिन बिलहरा

11

0.016

0.480

133/2

भूमिस्वामी

बम्हौरी माइनर नंबर-4

0.004

3.040

209

भूमिस्वामी

वीरसींग बल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया

12|

0.270

2.750

210

भूमिस्वामी

निर्भयसींग पिता जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया

13

0.144

1.070

211/1

भूमिस्वामी

भीकमसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया

14

0.228

1.400

211/2

भूमिस्वामी

धमेन्द्रसिंह वल्द गंन्धर्वसिंह साकिन पिपरिया

15

0.228

1.400

211/3

भूमिस्वामी

अमानसींग पिता भीकमसींग साकिन पिपरिया

16

0.004

0.480

311/320

भूमिस्वामी

हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया

17

0.276

2.940

212

भूमिस्वामी

18 लालसींग राजेन्द्र सींग प्रथमसींग पिता माधोसींग अवधरानी वेवा माधोसींग साकिन पिपरिया

2.670

0.318

214

भूमिस्वामी

19. हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया

0.451

2.570

भूमिस्वामी 219

0.096

4.410

215

भूमिस्वामी

लखनसींग पिता भैयालाल साकिन पिपरिया

20

0.605

2.000

220/1

भूमिस्वामी

रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह

21

0.600

220/2

भूमिस्वामी

भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद सििकन देह

22

0.600

220/3

भूमिस्वामी

0.900

220/4

भूमिस्वामी

राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह

23

0.528

1.320

218/1

भूमिस्वामी

24

देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह

0.400

218/2

भूमिस्वामी

25

बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्वीप्रसाद साकिन देह

0.144

3.520

245

भूमिस्वामी

26 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह

0.355

2.520

244

भूमिस्वामी

27 सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस . हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटाबाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्कीबिन्ना पुत्री अनंदी साकिन सींगना

0.254

2.070

247

भूमिस्वामी

28

सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का साकिन सींगना

0.168

0.810

248

भूमिस्वामी

29 गोविन्द वल्द नन्हेभाई साकिन सींगना

0.122

1.400

249/1

भूमिस्वामी

दौलत सींग पिता छततरसींग सरिकन सींगना

30

0.400

249/2

भूमिस्वामी

जगतसींग बल्द शिवदयाल साकिन सींगना

31

1.800

249/3

भूमिस्वामी

32 नन्हे भाई पिता छत्तर सिंह साकिन सींगना

1.320

249/4

भूमिस्वामी

शिवरानी पत्नि छततरसींग साकिन सींगना

33

A 423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.394

1.410

250/1

भूमिस्वामी

राम किसन पिता गोले साकिन संगना

34

0.610

250/2

भूमिस्वामी

गोविन्द पिता नन्हेभाई साकिन सींगना

35

1.010

250/3

भूमिस्वामी

हनमत पिता गोले साकिन सींगना

36

0.144

1.100

268

भूमिस्वामी

37 गोविन्द मुन्ना पिस. मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी साकिन सींगना

0.264

1.450

271/1

भूमिस्वामी

कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना

38

1.130

भूमिस्वामी 271/2

महेश सिंह बल्द भूपत साकिन सींगना

39

1.250

271/3

भूमिस्वामी

भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद साकिन देह

40

0.302

0.400

159/1

भूमिस्वामी

हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना

41

1.050

159/2

भूमिस्वामी

राजेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी

42

159/3 0.520

भूमिस्वामी

प्रहलाद सींग बल्द कमोद साकिन सींगना

43

0.530

159/4

भूमिस्वामी

कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना

44

0.115

1.200

158

भूमिस्वामी

हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना

45

0.048

1.020

153

भूमिस्वामी

46 प्रहलाद सिंह हरगोविन्द पिता कमोदसींग साकिन सींगना

0.042

1.500

152

भूमिस्वामी

47 कृष्णा सिंह बल्द लखनसिंह साकिन सींगना

0.043

1.120

150

भूमिस्वामी

किशोरसींग बल्द बट्‌टूलाल साकिन सींगना

48

0.013

0.750

149

भूमिस्वामी

49 छतरसींग पिता बट्टूलाल साकिन सींगना

0.403

1.610

269/1

भूमिस्वामी

गोविन्द, मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगना

50

0.800

269/2

भूमिस्वामी

0.400

भूमिस्वामी 269/3

51 भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द खुशाल साकिन सींगना

7.877

69.800

56

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर .....को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली , जिला रायसेन ( मध्यप्रदेश )

रायसेन, दिनांक 2 जनवरी 2018 क्र. 12- भू- अर्जन-2018

प्रकरण क्रमांक 1 / भू-अर्जन/ बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपंत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

तहसील- बरेली

सीरावाड़ा मुकुन्दी एवं सतरावन

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

क्र. ग्राम का नाम

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित

किये जाने

वाले

खसरा नंः

8

7

3

2

1

6 0.072

5 1.619

4 70/3

1

सीरावाड़ा मुकुन्दी

रूपवाई पत्नि साहव सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम बगलवाड़ा भू स्वामी

कार्यपालन यंत्री लोक निमार्ण विभाग सेतु निर्माण भोपाल

लो.नि. विभाग द्वारा ग्राम मांगरोल से बगलवाड़ा मार्ग में तेदोनी नदी पर पुल निर्माण हेतु

0.546

2

3.238 1.011

70/4 70/6/2

सीरावाड़ा मुकुन्दी

मालती वाई पत्नि राजेन्द्र सिंह व नन्हीवाई पत्नि निरोत्तम सिंह जाति पुर्विया नि. ग्राम बगलवाड़ा भूस्वामी

3

0.053

0.809

70/6/1

सीरावाडा मुकुन्दी

मालती वाई आ. मुरलीधर जाति पुर्विया निवासी ग्राम बलगवाड़ा भू स्वामी

0.243

1.417

70/1

4

सीरावाडा मुकुन्दी

राजेन्द्र सिंह आ. शालगराम जाति पुर्विया निवासी ग्राम बगलवाड़ा भू स्वामी

सतरावन

5

0.028

0.251

16

खुमान सिंह आ. गनेशसिंह जाति पुत्रिया निवासी ग्राम भू स्वामी

0.178

0.853

14/1/1

सतरावन

6

नन्हेवीर आ. महराज सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी

0.283

0.912

13/1

सतरावन

7

रामकुमार आ. खुमान सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी

0.125

0.727

13/2

सतरावन

8

मनमोदसिंह आ. कमलसिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी

सतरावन

9

0.142

1.311

14/2

प्रमोद वयस्क, रोहित अवयस्क आ. व सरक्षक नेतराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूस्वामी

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी .

425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 4 जनवरी 2018 प्र. क्र. 4-अ-82-16-17-157

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 20:13 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची -1

जिला

सार्वजनिक

नगर/ ग्राम

तहसील

प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल (है ०में)

लगभग

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

2

3

5

4

6

भैसदेही

28.850

बासनेरकला

1 बैतूल (म०प्र०)

बासनेरकला जलाशय के लिए

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा 1

2

3

4

5

2.448

2.751

163/1

1 बलदेव, इन्द्रदेव , दिलीप वल्द इठोबा यशोदा पिता इठोबा जाति कुन्बी पता सा. बासनेरखुर्द भूमिस्वामी जमा 3.50

0.568

163/2 0.568

1.577 2 निर्मलाबाई पिता शेषराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 2.00 (बांध)

163/3 1.820

2.468

163/4 2.752

3 श्रीराम व. नाथू सुनिता पिता नाथू नर्मदा बेवा कृष्णा राजेश , रमेश, रितेश, व. कृष्णा हेमलता पिता कृष्णा जाति कुन्बी पता सा. बासनेर खुर्द भूमि स्वामी 3.50 (बांध)

0:473

0.473

164 शा.न. 162/3

4 लीला बेवा महादेव दिपक व. महादेव देविका उपासना, पुड्या, भावना पिता महादेव जाति कुन्बी पता सा. बासंनेरखुर्द भूमिस्वामी जमा 2.50 सना,

0:607

161/1 ख 0.607

1.076

165 1.076

5 येनू जौजे भददू मारोती व. मानिकराव, जाति कुन्बी पता सा. बांसनेरखुर्द भूमिस्वामी 9.00

0.854

0.854

166

6 यमोना बेवा गेन्दाराम जयराम व. गेन्दाराम पता सा. देह भूमि स्वामी 6.23 (बाध)

2.267

167/1 2.267

0.202 7 भैय्या वल्द दमड्या पारबती बेवा दमडया जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी जमा 7.31 (बांध)

145/1 1.659

1.336

167/2 1.943

8 माधोराव, विनायकराव, व. दौलत, अंजना, सुमन, लता पिता दौलत मंदा बे. दशरथ लीना, भारती, पिता दशरथ, बंशीलाल. बे. कृष्णराव, वामनराव व. नंदा अंजू, कौतिका पिता नंदा, बलवंतराव, संतोष पिता रामू, मंजू, द्वारका,

सिंधु लीला पिता रामू, जाति कुबी पता सा. देह भूमिस्वामी

0.339

167/3 2.104

9 पढरी तुकाराम, नामदेव वल्द मारोती जयदेव वासुदेव नेमीदास वल्द मारोती भागा बेवा मारोती जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 6.31 बांध [भाग 1 426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

1.450

1.982

167/4

10 हेमराज , वामनराव , आन्नदराव , बलदेव व. सम्पत चिन्ध्याबाई पिता सम्पत व.श.न. 143/3 जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी 14.00 बांध

0.483

4.621

169

11 माधोराव, विनायकराव व. दौलत, अंजना सुमन लता पिता दौलत मंदा बेवा दशरथ राजेन्द्र व. दशरथ लीना भाजी पिता दशरथ बंशीलाल बेवा कृष्णराव ईश्वर पिता कृष्णराव दीपमाला पिता कृष्णराव, जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी वामनराव व. नन्दा अंजू कोतिका पिता नंदा बलवंतराव संतोष पिता रामू मंजू द्वारका सिंधू लीला पिता रामू जाति कुन्बी पता सा .देह भूमिस्वामी

0.408

1.396

208

12 गणपती वल्द मुकिन्दा जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी 3.50जांच

0.450

0.450

209/3

13 मदन, रमेश, खंडू व. प्यारेलाल, मालती, विमला, तारा , पि. प्यारेलाल, मनोहर, सरवन, दुार्गादास व.. मोहनलाल, नान्ही, बे. गेन्दया, नदन, विदन, रेखा चंन्द्रकला पि. बोन्दरया नवसीबाई वे. चतरू, संतोष अशोक बबलू सुदाम व. चतरू , विमला मीरा नासिका पि. चतरू सुगंती बे. भारत गजानन सुदामा व. भारत गीताबाई सीता पि. भारत जाति नाई पता सा.देह भूमिस्वामी 3.25

0.878

0.878

209/1

मधु व. राधो जाति नाई पता सा. देह भूमिस्वामी

14

0.202

0.202

209/2

15 बाबू वल्द चिरोंजी जाति कोरकू पता सा. देह भूमि स्वामि 0.25

0.305

0.711

210/2

16 इमरत, गुलाबराव व. कुंजीलाल गया बे. कुंजीलाल बानू सुन्दरलाल व. मनीराम, कमला बे. लक्ष्मण राजेश विजय जाति नाई पता व. लक्ष्मण संगीता बाली पिता लक्ष्मण पता सा. देह भूमिस्वामी

0.100

0.711

210/1

भैयालाल व ० धनाराम जाति नाई सा. देह भूमिस्वामी

17

0.008

1.862

212/1

सेवाराम वल्द पुज्यां जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

18

0.010

1.376

212/2

19 हनुवतराव व श्रीराम जाति कुन्बी पता भूमि स्वामी (बांध में )2.03

0.524

1.212

212/3

20 सरस्वती बेवा बृजलाल प्रेमलता पिता ब्रजलाल जाति नाई पता सा. देह भूमि स्वामी 1.80 (बांध)

1.366

1.943

212/4

21 चिन्धी पिता ब्रजलाल जाति नाई पता सा. देह भूमि स्वामी 2.00 (बांध)

0.423

0.567

212/7

22 पंजाबराव व. सेवाराम जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी

0.560

0.648

212/8

साहेबराव व. श्रीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी

23

0.305

1.416

212/11

24 गीता पिता ब्रजलाल सरस्वती बेवा ब्रजलाल जाति नाई पताः सा. देह भूमि स्वामी (बांध) में 1.69

0.056

1.011

143/1

25 गुलाबराव वल्द पुज्या जाति कुन्बी पता सा. देह. भूमि स्वामी

0.264

1.922

145/2

26 रामचंद व. पुंज्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि 5.00 (बांध) 427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

3-

1.156

2.388

27

143/2

येनू बेवा भदू नामदेव सहादेव व. भददू मालता सुशीला गुन्ता, पिता भददू लिला बेवा महोदव दीपक व. महादेव देवीका, उपासना, पूजा, भावना, पिता महादेव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

1.151

161/1 क 1.151

28

वासुदेव व. गुलाबराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी जमा 3.61 (बांध) में

0.213

0.213

161/2

162/2

161/1 ग

1.151

161/1 ड 1.151

29सुखदेव व. गुलाबराव जाति कुन्बी पता सा.देह. भूमिस्वामी जमा 3.60 (बांध) में

0.212 0.012

161/3

162/4

161 च

0.870

0.87

30

161/1 घ

नामदेव व. भददू जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 1. 25 वि मु. (बांध)

0.798

0.809

31 श्यामराव व. रघ्घु जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 160/1 जमा 5.00

1.208

1.472

32

160/2

मिरा बेवा मानिकराव प्रीतेश व. मानिकराव कंचना कल्पना सरिता पिता मानिकराव जाति कुन्बी पंता सा.देह. भूमि स्वामी 3.00

0.081

0.300

33

160/3

भूरी पिता रघ्घु जाति कुन्बी पता सा. देह. भूमि स्वामी 1. 500

0.203

0.939

148

34 रामचंद्र व. गेंदराव मखू बेवा गेंदराव जाति कुन्बी पता सा. बासनेर खुर्द भूमि स्वामी 2 स्पील में

28.850

51.287

कुल योग

(2) चूंकि बासनेरकला जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में सें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1 428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

कार्यालय, कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 6 जनवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 03- अ 82-2016-17 03/अ-82/2016-17 बड़ामलहरा चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि/ मकान / परिसम्पत्तियों धारकों की अंकित मकान / परिसम्पत्ति की बानसुजारा बाँध परियोजना के अंतर्गत डूब मे आने से राज्य सरकार का सम्बंधित विभाग / उपक्रम मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नबम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अतः मध्य प्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ - 12-2 / 2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्ड़िका 11 (1 ) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है , कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को मकान / परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के सम्बंध मे कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर , आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1 ) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान / परिसम्पत्ति की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

(1) मकान/ परिसम्पत्ति का विवरणः-

जिला-

छतरपुर

(क)

घुवारा

(ख) तहसील-

सोरखी

ग्राम-

(ग)

लगभग क्षेत्रफल

36137.67 वर्ग.मी.

(घ)

स.क्र. आबादी खसरा नम्बर

अर्जित मकान / परिसम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मी ० में

मकान स्वामी का नाम व

पिता का नाम

3

1

2

ग्राम-सोरखी

दौलता कुशवाह पुत्र वूदा

1

35.89

960, 961 , 962, 967, 977, 978

हरिराम पुत्र दौलता कुशवाह

17.76

2

प्यारे लाल पुत्र दौलता कुशवाह

3

48.44

17.76

4

मुलुआ कुशवाह पुत्र दौलता

5

118.32

गिल्ला कुशवाह पुत्र रवूदा

81.91

6

फुलुआ कुशवाह पुत्र हरपा

40.71

7

हल्लूकुशवाहा पुत्र फुलुआ

29.60

8

मोनलाल कुशवाह पुत्र फुलुआ

9

49.78

घन्सूकुशवाहा पुत्र कडोरा , विज्जू कुशवाह

पुत्र कड़ोरा

10

47.40

घन्सू कुशवाह पुत्र कड़ोरा

98.04

11

विज्जू कुशवाह पुत्र कड़ोरा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

12

429 32.00

मुलू कुशवाह पुत्र विज्जू

13

घनश्याम पाल पुत्र वंशिया

14

151.71

114.25

प्यारेलाल पाल पुत्र वंशिया

15

139.12

बारेलाल पाल पुत्र वंशिया पाल

16

130.03

सूरज कुशवाह पुत्र कुँजी

17

83.67

साधू कुशवाह पुत्र बलदुवा

18

65.54

मन्नू बाई कुशवाह पुत्र नथुवा

19

28.80

किशोरी कुशवाह पुत्र नथुवा

20

53.18

प्रभू कुशवाह पुत्र भगुन्ता लोधी

21

18.25

नन्नूपुत्र भगुंता कुशवाह

22

105.40

हीरा लाल लोधी पुत्र अघरा

23

26.25

बिहारी लोधी पुत्र हीरालाल

24

59.15

संतोष लोधी पुत्र हीरालाल

25

53.20

गौरीशंकर लोधी पुत्र हीरालाल

26

32.23

पुष्पेन्द लोधी पुत्र हीरालाल

27

107.51

ब्रज बिहारी गोस्वामी पुत्र भगवानदास

28

146.42

लक्ष्मी प्रसाद लोधी पुत्र अधरा

29

33.60

नन्नीबाई लोधी वेवा अधरा लोधी

30

121.15

मोहन लोधी पुत्र अधरा लोधी

31

109.50

विन्द्रावन लोधी पुत्र नन्दी

32

90.53

स्वामी प्रसाद लोधी पुत्र लम्पू

33

147.79

श्यामबाई लोधी वेवा खुमान लोधी

34

134.51

सोवरन पुत्र भगुन्ता लोधी

35

54.76

करिया पुत्र भगुन्ता लोधी

36

60.93

भागीरथ लोधी पुत्र भगुन्ता लोधी

37

कमलादेवी पत्नि रामदयाल खंगार

38

15.81

90.35

प्रेमनारायण लोधी पुत्र मोहन लाल

39

79.04

काशीराम खंगार पुत्र नत्थू

40

76.56

रामलाल खंगार पुत्र नत्थू

41

11.40

अरबिंद खंगार पुत्र रामदयाल

42

15.30

कैलाश खंगार पुत्र रामदयाल

43

34.98

दीपक खंगार पुत्र रामदयाल

44

31.18

दामोदर खंगार पुत्र रामदयाल

45

65:71

भगवानदास लोधी, रामकिशन लोधी पुत्र

धम्मूलोधी

46

83.65

बद्री प्रसाद मिश्रा पुत्र प्रयागदास

47

सविता पत्नी मनोहर प्रसाद मिश्रा

48

राहुल सैन वेवा चुटू 49

चुटू सैन पुत्र छुटियां 50

126.84

155.24

189.23

133.00

हलकाई सेन पुत्र छुटिया

51

45.41

मुन्नी लाल सेन पुत्र रमला

52

17.85

मुकेश सेन पुत्र मुन्नीलाल

53

40.50

रामबगस सेन पुत्र रामला सेन

54

25.84

जगन सेन पुत्र रामवगस

55

66.53

रमेश प्रसाद असाटी पुत्र हजारीलाल

430

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

36.31

अशोक कुमार असाटी पुत्र रमेश प्रसाद

56

30.80

विनोद कुमार असाटी पुत्र रमेश प्रसाद

57

101.16

शान्ती बाई पत्नि कूरा सैन

58

81.92

सगुन सिंह ठाकुर पुत्र हरदेव

59

164.22

भानसिंह ठाकुर पुत्र दुर्ग सिंह ठाकुर

60

121.85

हरदेव सिंह ठाकुर पुत्र दुर्ग सिंह ठाकुर

61

62

58.24

सुकन्दी चड़ार पुत्र हजरिया

63

184.32

हरीराम, भैयालाल, शोभा , राकेश पुत्रगण बाबू

जाति रजक

42.23

हरीराम रजक पुत्र बाबू

64

65

56.05

भैयालाल रजक पुत्र बाबू

104.83

देवका बाई पत्नि रामदीन

66

67

185.39

परम, खुमान, जूजन पुत्रगण चैना चढ़ार

89.84

सुडी चढ़ार पुत्र बृजलाल

68

82.35

खज्जू चढ़ार पुत्र बृजलाल

69

70

पप्पू चढ़ार पुत्र कूरा 71

सोनूचढ़ार पुत्र पप्पू 80.36

11.60

57.57

मुनियाबाई पत्नि कूरा चढ़ार

72

कल्ला चढ़ार पुत्र कूरा.

73

123.49

33.94

प्रमोद चढ़ार पुत्र कल्ला

74

75

37.70

सगुनिया चढ़ार पुत्र हजरिया

76

60.65

रघुआ चढ़ार पुत्र अमना

77

87.18

रामदयाल पुत्र दिविया चढ़ार

78

50.32

मुलुआ पुत्र मोहन अहिरवार

77.74

उम्दी बेवा रमलू अहिरवार

79

80

64.67

दुर्जीबाई पत्नि घुरका अहिरवार

97.57

कमतू अहिरवार पुत्र कड़ोरा

81

82

33.61

झुत्तू अहिरवार पुत्र जूज्जा

83

28.07

कुन्नू अहिरवार पुत्र जुज्जा

45.16

सुखदींना अहिरवार पुत्र जुज्जा

84

41.02

पिरु अहिरवार वेवा जुज्जा

85

135.38

खज्जा अहिरवार पुत्र ठुठिया

86

87

मुलायम पुत्र खज़्जा अहिरवार...

52.00

89.95

घसीटा पुत्र हिरौआ अहिरवार

88

89

124.60

रत्तू बाई बेवा पुन्टा अहिरवार

31.00

भुमानी बसोर पुत्र हल्कू

90

36.25

नरेन्द बसोर पुत्र भुमानी

91

92

68.40

गुलई पुत्र हल्कू बसोर

103.17

लकई बसोर बल्द लक्ष्मण

93

94

59.94

नथुआ बसोर पुत्र बल्दुआ

16.87

हरिराम बसोर पुत्र नथुआ

95

16.87

हल्के भाई पुत्र नथुआ बसोर

96

97

63.10

दुधलाल पुत्र हल्कू बसोर

75.72

धरमू पुत्र रत्ना अहिरवार

98

92.73

कमला पुत्र नन्दा अहिरवार

99 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

431 67.58

मनीराम पुत्र कमला अहिरवार

100

103.73

रम्मा पुत्र गुरूआ अहिरवार

101

102

38.55

रम्मा पुत्र गुरुआ अहिरवार

25.47

मकुन्दा पुत्र मुलुआ अहिरवार

103

104

98.63

श्यामलाल पुत्र गंगू अहिरवार

67.25

रामस्वरुप अहिरवार पुत्र भूरा अहिरवार

105

106

27.89

हीरालाल पुत्र रखुआ अहिरवार

झुतुआ पुत्र रमदसा 107

108

43.14

37.24

खुमान अहिरवार पुत्र मलखू

58.75

कमतुआ पुत्र रामदास अहिरवार

109

73.27

उद्दी बाई पत्नि गुन्दी अहिरवार

110

107.84

छोटेलाल पुत्र नथुआ अहिरवार

111

112

31.37

मुन्नीलाल पुत्र नथुआ अहिरवार

38.25

कोमल अहिरवार पुत्र तिल्लू

113

114

43.37

पुन्ना अहिरवार पुत्र चिन्ना

54.03

पप्पू अहिरवार पुत्र परसदिया

115

18.75

लक्ष्मण अहिरवार पुत्र तिल्लू

116

29.40

सरजू अहिरवार पुत्र तिल्लू

117

118

113.06

बारे पुत्र रखुआ अहिरवार

91.38

बुद्दा पुत्र सतुवा अहिरवार

119

59.55

भगन पुत्र बल्दुआ अहिरवार

120

121

25.84

काशीराम पुत्र बटदुआ अहिरवार

42.93

पोला पुत्र हल्के अहिरवार

122

123

40.58

सुन्दर लाल अहिरवार पुत्र हल्के

50.03

सुखदीन पुत्र खदऊंआ अहिरवार

124

34.39

बाबू पुत्र खदऊंआ अहिरवार

125

30.29

रमुआ अहिरवार पुत्र खदऊंआ

126

36.87

वित्ता अहिरवार पुत्र हलकुआ

127

128

36.71

चुउदा पुत्र करिया अहिरवार

50.73

भोलू पुत्र परमा अहिरवार

129

28.64

ब्रजलाल पुत्र परमा अहिरवार

130

33.68

भैयालाल पुत्र लम्पू अहिरवार

131

21.16

संतोष पुत्र लम्पू अहिरवार

132

53.70

अठइंया पुत्र घसीटा अहिरवार

133

49.37

बब्लू पुत्र घसीटा अहिरवार

134

72.03

शिवना पुत्र दुर्जना अहिरवार

135

50.96

उद्देता पुत्र दुर्जना अहिरवार

136

17.51

तेजराम पुत्र नन्हे अहिरवार

137

138.86

कनछेदी पुत्र मनसुका अहिरवार

138

14.40

मनसुखा पुत्र मन्जुआ अहिरवार

139

83.56

बांबूलाल पुत्र हल्कू अहिरवार

140

48.08

प्यारेलाल पुत्र हल्लू अहिरवार

141

24.83

राजावाई अहिरवार वेवा नाथूराम

142

90.68

लघुआ पुत्र भरवा अहिरवार

143

44.40

नन्हीबाई पत्नि परमा अहिरवार

144 432

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

145

100.22

खिल्ला पुत्र करिया चढार

75.50

जगदीश पुत्र गिलोजी चढ़ार

146

बन्दू पुत्र करिया चढार 147

148

हल्कूपुत्र हज्जू चढ़ार 149

91.50

69.16

55.92

गनपत पुत्र हजरिया चढ़ार

150

47.25

ब्रजलाल तनय रजुवा चढ़ार

151

57.73

बाबूलाल पुत्र नन्हा चढार

152

61.20

टुन्नी पुत्र हजरिया चढ़ार

153

24.16

परसादी पुत्र टुन्नी चढार

154

लली पुत्र दुन्नी चढ़ार 155

24.37

22.98

रतीराम पुत्र टुन्नी चढ़ार

156

टूड़ा पुत्र अमना चढार 157

रमलू पुत्र टूड़ा चढ़ार

चन्दी पुत्र टूड़ा चढ़ार 158

159

35.08

47.89

36.10

39.65

हरदास पुत्र टूड़ा चढ़ार

160

63.62

दस्सू बाई बेवा कूरा चढ़ार

161

34.40

भगवानदास पुत्र कूरा चढ़ार

21.28

रामस्वरूप पुत्र कूरा चढ़ार

162

43.56

प्यारी दुलइया बेवा माधौसिंह

163

97.84

देबीसिंह पुत्र माधौसिंह ठाकुर

164

61.32

राजपाल पुत्र देवीसिंह ठाकुर

165

65.63

प्यारे जू बुन्देला पुत्र मूरत सिंह

166

167

87.20

सुम्मेर पुत्र मूरत सिंह

168

19.57

रघुनाथ सिंह पुत्र मूरतसिंह

13.87

गब्बरसिंह पुत्र प्यारे जू बुन्देला

169

170

228.36

रघुवीर सिंह ठाकर पुत्र बल्देव सिंह

171

128.54

अमान सिंह पुत्र देवीसिंह ठाकुर

172

89.38

कृपाल सिंह पुत्र देवीसिंह

141.90

नारायणदास यादव पुत्र गुट्टी यादव

173

35.91

बीरेन्द्र पुत्र नारायणदास यादव

174

175

35.91

पुष्पेन्द्र पुत्र नारायणदास यादव

269.29

माधौसिहं ठाकुर पुत्र सोने जू

176

87.04

रामप्रसाद सोनी पुत्र नंदकिशोर सोनी

177

37.40

छक्की सोनी पुत्र किशोरी सोनी

178

179

51.03

जमुना सोनी पुत्र किशोरी सोनी

180

58.58

हरप्रसाद पुत्र चिनुआ नाई

147.84

रामदयाल पुत्र चिनुआ नाई

181

182

118.55

बुद्धि विश्वकर्मा पुत्र हरजुआ

74.19

जानकी वाई यादव पत्नि लक्ष्मन यादव

183

53.87

दयाराम नपित पुत्र मुलुआ

184

122.46

राजू असाटी पुत्र हरदास

185

जगदीश असाटी पुत्र हरदास...

186

33.48

64.58

धनीराम पुत्र हरदास असाटी

187

67.21

छोटेलाल असाटी पुत्र हरदास

188

161.13

राजेन्द्र असाटी पुत्र जानकी असाटी

189 433

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

190

28.29

किशोरी कुशवाहा पुत्र जग्गू

191

21.17

काशीराम कुशवाह पुत्र जग्गू

192

175.72

जग्गू पुत्र ठुटिया कुशवाह

193

19.44

हरिराम पुत्र नन्नू कुशवाह

194

87.91

छक्की कुशवाह पुत्र चेंचू, काशीराम पुत्र

हरदयाल

195

151.14

तेजा पुत्र हरपा कुशवाहा

196

23.60

हज्जू पुत्र रमुआ कुशवहा

197

90.99

गुल्लीपुत्र मिचुओं कुशवाहा

198

113.85

लक्ष्मन पुत्र मिचुओं कुशवाहा

199

84.82

नन्नूकुशवाह पुत्र मिचुआं

200

21.17

मिचुआं कुशवाह पुत्र हरपा

201

61.72

झुतुआ कुशवाह पुत्र मिचुआं

202

23.93

संताष कुशवाह पुत्र झुतुआ

203

63.45

धनीराम कुशवाह पुत्र मिचुवां

204

193.76

सुकरत कुशवाह पुत्र मिचुवां

205

178.11

लूला यादव पुत्र अजुद्धी, हल्ले यादव पुत्र

नन्नी लाल

206

39.19

पप्पू अहिरवार पुत्र धरमुआ

207

13.68

प्रेमबाई कुशवाह पत्नी हरीराम

ग्राम- सोरखी (मजरा ढोड़ियाखेरा)

208

146.14

भागीरथ यादव पुत्र जगन्नाथ

810, 812/1 , 812/2,

828, 829, 835

209

69.04

कामता यादव पुत्र जगन्नाथ

210

43.17

सुरेश यादव पुत्र कामता

211

63.90

वीरेन्द्र यादव पुत्र कामता

212

72.90

कूरा यादव पुत्र नन्नू

213

99.46

करन यादव पुत्र नन्नू

214

74.57

रामसेवक यादव पुत्र करन

215

122.82

हरदास यादव पुत्र पोटा

216

61.50

विन्द्रावन यादव पुत्र झुतुआ

217

89.59

वीरसिंह यादव पुत्र विन्द्रावन

218

66.76

ग्यादीन यादव पुत्र झुतुआ

35.06

मातादीन यादव पुत्र नन्ने

219

39.71

प्रवेश यादव पुत्र नन्ने

220

118.44

हरीराम यादव पुत्र जगन्नाथ

221

144.66

नाथूराम विश्वकर्मा पुत्र सीताराम

222

128.10

धरमा यादव पुत्र रज्जू

223

98.82

नामी यादव पुत्र मनसूखा

224

93.45

आत्माराम यादव पुत्र नामी

225

262.09

बारेलाल यादव पुत्र सूरा

226

30.62

बाबू यादव पुत्र टीकाराम

227

57.82

जगभान यादव पुत्र टीकाराम

228

55.50

प्रकाश यादव पुत्र टीकाराम

229

54.20

नंदलाल यादव पुत्र राम दयाल

230 434

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

231

42.40

शिवराज यादव पुत्र नंदलाल

232

27.80

गेंदा यादव पुत्र नंदलाल

233

राजाराम यादव पुत्र नंदलाल

234

51.36

बड़े भज्जूयादव पुत्र नंदलाल

235

39.90

62.74

किशोरी यादव पुत्र कुंजी

236

92.16

राजेश यादव पुत्र किशोरी

237

91.08

पवन यादव पुत्र किशोरी

238

38.90

गुपला यादव पुत्र जबरा

239

71.97

रामस्वरूप यादव पुत्र नन्ने

240

16.12

श्रीमती सुहाग बाई यादव वेवा नन्ने

241

55.80

पंखुबा यादव पुत्र जबरा

242

19.94

ब्रजलाल यादव पुत्र पंखुआ

243

26.80

चुखरा यादव पुत्र पंखुवा

244

39.52

लल्लन यादव पुत्र पंखुआ

245

23.54

रवि यादव पुत्र लल्लन

246

26.50

आशाराम यादव पुत्र पोटा

247

नन्दराम यादव पुत्र आशाराम 248

69.59

42.90

देवी प्रसाद यादव पुत्र आशाराम

249

38.34

प्रकाश यादव पुत्र आशाराम

250

27.70

प्रेमलाल यादव पुत्र आशाराम

251

104.48

शोभाराम यादव पुत्र पोटा

252

127.04

श्रीमती रामकंवर यादव पुत्र सुखदीन

253

141.51

धनीराम यादव पुत्र पोटा

254

119.30

काशीराम यादव पुत्र मनसुका

255

69.78

कन्हैया यादव पुत्र नामी

256

प्रन यादव पुत्र धरमा 257

31.21

33.54

गोपी यादव पुत्र धरमा

258

46.35

राममिलन यादव पुत्र धरमा

259

158.32

बाबूलाल यादव पुत्र जगन्नाथ

260

31.99

लखनलाल यादव पुत्र बाबूलाल

261

34.99

राकेश यादव पुत्र बाबूलाल

262

151.65

श्रीमती प्यारीबाई वेवा नन्नू

263

72.67

दयाराम यादव पुत्र जगन्नाथ

264

42.22

अशोक यादव पुत्र दयाराम

265

60.40

तिल्ला यादव पुत्र राम दयाल

266

60.40

कुटई यादव पुत्र राम दयाल

267

40.70

राजू यादव पुत्र भगुन्ती

268

88.23

सुरेन्द्र यादव पुत्र राजू

269

100.64

राजेन्द्र यादव पुत्र राजू

270

173.63

प्यारेलाल यादव पुत्र भगुन्ती

271

134.91

मुन्ना यादव पुत्र बारेलाल

272

78.96

करई बाई यादव पुत्र बारेलाल

273

64.41

रघुवीर यादव पुत्र बारेलाल

274

97.46

रामदयाल यादव पुत्र रनजीत

275

30.18

श्रीमती सरजू बाई यादव पुत्र रनजीत

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

435 73.68

कालीचरण यादव पुत्र गरीबा

276

46.12

गनेश यादव पुत्र जयराम

277

73.40

बालादीन यादव पुत्र जयराम

278

31.20

रामेश्वर यादव पुत्र जयराम

279

41.91

बती बाई बेवा अजुद्दी

280

54.00

पप्पूयादव पुत्र अजुद्दी

281

37.00

सैलू यादव पुत्र अजुद्दी

282

32.78

सोबरन यादव पुत्र अजुद्दी

283

93.24

नत्थू यादव पुत्र गुमान

284

102.76

कमलेश यादव पुत्र नत्थू

285

100.83

शीलचन्द्र यादव पुत्र नन्थू

286

120.25

रमेश यादव पुत्र हीरालाल

287

36.97

हीरालाल यादव पुत्र रासू

288

113.42

मनोहर यादव पुत्र हीरालाल

289

44.29

छोटेलाल यादव पुत्र हीरालाल

290

64.25

रामप्रकाश यादव पुत्र हीरालाल

291

45.40

श्रीमती पानबाई यादव पत्नी तिजुआ

292

147.41

हरचरण यादव पुत्र वारेलाल

293

74.25

जगदीश यादव पुत्र रतीराम

294

295

87.85

मुन्नालाल यादव पुत्र रतीराम

34.65

संतोष यादव पुत्र रतीराम

296

48.34

परमलाल यादव पुत्र टुण्डे

297

79.03

नन्दूयादव पुत्र दुण्ड

298

113.74

रतीराम यादव पुत्र टुण्डे

299

42.26

कामता प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद

300

111.54

मुन्नालाल विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद

301

22.12

शोभाराम विश्वकर्मा पुत्र हर प्रसाद

302

23.43

गन्चे लाल विश्वकर्मा पुत्र हर प्रसाद

303

10.75

राजेश विश्वकर्मा पुत्र गुन्चे लाल

304

42.26

हल्कू विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद

305

63.12

रामसेवक यादव पुत्र मोहनलाल

306

44.16

गोरेलाल यादव पुत्र मोहनलाल

307

35.88

राकेश यादव पुत्र गोरलाल

308

18.49

चन्द्रभान यादव पुत्र गोरेलाल

309

18.49

नीरज यादव पुत्र गोरेलाल

310

18.50

मोहनलाल उर्फ नन्ना यादव पुत्र मलखान

311

45.82

मिहीलाल पुत्र मोहनलाल

312

34.44

प्रवेश यादव पुत्र मिहीलाल

313

77.14

हल्के भैया यादव पुत्र मोहनलाल

314

68.27

शोभाराम यादव पुत्र वारेलाल

315

37.45

शीलेन्द्र यादव पुत्र शोभाराम

316

80.96

बाबूलाल यादव पुत्र बारेलाल

317

67.09

मुकेश यादव पुत्र बाबूलाल

318

23.66

ब्रजेश यादव पुत्र बाबूलाल

319

93.12

रामकिशन यादव पुत्र जयराम

320 436

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

83.30

भुल्लन यादव पुत्र टीकाराम

321

80.72

भगवान दास यादव पुत्र बारेलाल

322

32.39

गोवर्धन यादव पुत्र भगवानदास

323

39.48

केलाश यादव पुत्र भगवान दास

324

35.33

कन्हैयालाल प्रजापति पुत्र मुल्ली

325

37.87

जय किशोर प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल

326

41.27

हीरालाल प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल

327

57.54

जयराम यादव पुत्र कलू

328

126.50

रामफली प्रजापति पुत्र घघुवा

329

36.27

महेश प्रजापति पुत्र रामफली

330

27.88

पंग्गा अहिरवार पत्र सतुवा

331

48.18

मंजू अहिरवार पुत्र पंग्गा

332

30.60

प्रकाश अहिरवार पुत्र पंग्गा

333

13.60

अखिलेश अहिरवार पुत्र पंग्गा

334

21.45

सुन्ना अहिरवार पुत्र सतुवा

335

18.56

रूकमन प्रजापति पुत्र धधुवा

336

43.68

गनेशा प्रजापति पुत्र घघुआ

337

गनपति प्रजापति पुत्र घधुवा..

338

72.96

67.15

रामदयाल प्रजापति पुत्र घघुआ

339

124.88

आशाराम यादव पुत्र कसिया

340

245.21

प्रेमलाल यादव पुत्र आशाराम

341

209.18

स्वामी प्रसाद यादव पुत्र लुला

342

94.04

कन्हैयालाल यादव पुत्र स्वामी प्रसाद

343

60.41

सुकरत यादव पुत्र रामचरण

344

53.60

लखनलाल यादव पुत्र सुकरत

345

204.38

लखनलाल यादव पुत्र भागचन्द्र

346

155.90

गिल्ला यादव पुत्र जुग्गा

347

116.34

बबलू यादव पुत्र मोतीलाल

348

152.36

कीरत यादव पुत्र मोतीलाल

349

13.77

मोतीलाल यादव पुत्र पल्टू

350

64.95

रामदेवी यादव पुत्र महेन्द्र

351

47.40

रामाधीन यादव पुत्र मोतीलाल

352

74.02

पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रामाधीन

353

116.88

गुरू यादव पुत्र जुग्गा

354

117.05

हरीशंकर यादव पुत्र सुकरत

355

124.03

भरत यादव पुत्र मोतीलाल

356

27.17

बसोरा अहिरवार पुत्र पुल्ला

357

78.67

बदई अहिरवार पुत्र बसोरा

358

22.78

बब्बू अहिरवार पुत्र बसोरा

359

27.17

खरगा अहिरवार पुत्र बसोरा

360

39.71

हल्काईं अहिरवार पुत्र बसोरा

361

28.21

नबला अहिरवार पुत्र लटकना

362

34.50

बन्दूलाल अहिरवार पुत्र नबला

363

55.29

बब्बू अहिरवार पुत्र नबला

364

17.77

भागीरथ अहिरवार पुत्र नबला

365 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

366

437 17.77

सुरेश अहिरवार पुत्र नबला

सूरीबाई पत्नि तांतू 367

26.27

28.86

छन्दू अहिरवार पुत्र बसन्ता

368

369

29.75

मन्नू अहिरवार पुत्र छनदू

370

24.10

देशराज अहिरवार पुत्र छनदू

26.66

गुर्रा पुत्र छन्दू अहिरवार

371

37.84

भन्ती अहिरवार पुत्र गुन्दी

372

58.97

आशाराम आदिवासी पुत्र चिनुआ

373

374

67.58

पंखू आदिवासी पुत्र चिनुआ

75.52

गोकल आदिवासी पुत्र सनुआ

375

68.49

ग्यासी आदिवासी पुत्र सनुआ

376

44.40

जनकिया आदिवासी पुत्र दिविया

377

25.35

लखनलाल आदिवासी पुत्र जनकिया

378

48.45

लक्ष्मन आदिवासी पुत्र जनकिया

379

55.20

पहलाद आदिवासी पुत्र गोकल

380

31.40

खचौरी आदिवासी पुत्र ठलुआ

381

22.68

भगवानी आदिवासी पुत्र नन्दा

382

383

9.66

खुमनी बाई आदिवासी पत्नि रामचरण

384

35.16

सुखदीन आदिवासी पुत्र पुन्ना

88.16

नन्दी आदिवासी पिता मरियां

385

11.10

गनुआ आदिवासी पिता नन्दी

386

32.63

कमला आदिवासी पुत्र बौरा

387

7.95

काशीराम आदिवासी पुत्र चिनुआ

388

29.23

संतोष आदिवासी पुत्र काशीराम

389

16.23

बीरन आदिवासी पुत्र काशीराम

390

12.47

गिलोंजी आदिवासी पुत्र चिनुआ

391

24.96

मूलचन्द्र आदिवासी पुत्र आशाराम्र

392

18.62

चिरौंजी बाई आदिवासी पुत्र चिनुआ

393

36.79

ब्रजलाल आदिवासी पुत्र नन्नू

394

84.78

परमलाल आदिवासी पुत्र ब्रजलाल

395

54.16

मकुन्दी आदिवासी पुत्र परमा

396

26.86

रामकिशन आदिवासी पुत्र कुनऊबा

397

24.42

जनकिया आदिवासी पुत्र रजउवा

398

24.15

धुन्ना आदिवासी पुत्र रजउबा

399

26.86

धनीराम आदिवासी पुत्र जनकिया

400

21.17

दुर्गेश आदिवासी पुत्र जनकिया

401

21.17

गनेश आदिवासी पुत्र जनकियां

402

50.68

झुन्गू बाई आदिवासी पुत्र कुनऊवा

403

23.07

सुकरत आदिवासी पुत्र कुनउवा

404

37.44

बुदुआ आदिवासी पुत्र परमा

405

36.23

घन्सूआदिवासी पुत्र छत्ता

406

43.42

विनोद आदिवासी पुत्र घन्सू

407

67.00

ठलुआ आदिवासी पुत्र परमा

408

33.49

मुन्ना आदिवासी पुत्र ठलुआ

409

42.85

करिया आदिवासी पुत्र परमा

410 438

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

88.66

कोहलिया आदिवासी पुत्र मरिया

411

36.38

कमतू आदिवासी पुत्र पुन्ना

412

413

21.75

सुरेश आदिवासी पुत्र कमतू

24.85

राजेश आदिवासी पुत्र कमतू

414

39.76

रामचरण आदिवासी पुत्र पुन्ना

415

29.12

घनीराम अहिरवार पुत्र रामचरण

416

45.20

सजन आदिवासी पुत्र रामचरण

417

40.41

पप्पू आदिवासी पुत्र लखुआ

418

39.81

दमरू आदिवासी पुत्र पप्पू

419

420

56.45

रामकुमार आदिवासी पुत्र प्यारेलाल

95.87

खुमान आदिवासी पुत्र भग्गू

421

36.40

कन्हैया लाल आदिवासी पुत्र खुमान

422

41.92

मलखान आदिवासी पुत्र बल्दुआ

423

424

30.38

कमतू आदिवासी पुत्र मलखान

35.09

अच्छेलाल आदिवासी पुत्र कमतू

425

27.47

राज् आदिवासी पुत्र मलखान

426

ग्राम- सोरखी (मजरा नाटनखेरा)

303.50

प्रतिपालसिंह बुन्देला पुत्र बल्देव सिंह

427 1178 , 1179 , 1182 , 221.52

गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र बल्देव सिंह

428

1407, 1408, 1409/1, 1412, 180.83

कहर सिंह बुन्देला पुत्र बल्देव सिंह

429

1413

234.82

इन्द्रपाल सिंह बुंदेला पुत्र बल्देव सिंह

430

17.30

रजनीराजा बुन्देला पत्नि चन्द्रपाल सिंह

431

432

36.80

अर्जुन यादव पुत्र मोहन

97.25

जमुना प्रसाद पुत्र अर्जुन

433

434

112.54

मुन्ना यादव पुत्र अर्जुन

98.57

जिमी यादव पुत्र प्यारेलाल

435

48.20

बालकिशन यादव पुत्र धर्मदास

436

55.65

रामकिशन यादव पुत्र धर्मदास

437

46.75

लल्ला यादव पुत्र प्यारेलाल

438

209.34

हल्कूयादव पुत्र मोहन

439

134.63

पप्पू यादव पुत्र नन्दू

440

22.89

कन्हैया लाल यादव पुत्र प्यारेलाल

441

69.86

सुकन यादव पुत्र कन्हैया

442

47.21

गोपी यादव पुत्र कन्हैया

442

137.05

लखन यादव पुत्र गोकल

444

129.60

विजय यादव पुत्र मुलुवा

445

जागेश्वर यादव पुत्र विजय

21.60

टूड़ा यादव पुत्र नन्हे भैया

446

51.57

मुलुवा यादव पुत्र भैयन

447

94.83

हल्के प्रसाद पुत्र मुलुवा

448

48.60

हल्के भाई यादव पुत्र मुलुवा

449

33.11

धनीराम यादव पुत्र मुलुवा

450

47.31

राधाचरण यादव पुत्र मुलुवा

451

24.40

राजाराम यादव पुत्र मुलुवा

452 439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

453

विजय पुत्र मुलुवा, मुलुवा पुत्र भैयन, हल्के प्रसाद पुत्र मुलुवा, हल्के भाई पुत्र मुलुवा, धनीराम पुत्र मुलुवा, राधाचरण पुत्र मुलुवा, राजाराम पुत्र मलुवा भागसम 454

रम्वूबाई यादव वेबा मोनलाल, लरकू यादव पुत्र मोनलाल, रूचन यादव पुत्र मोनलाल, बन्दूयादव पुत्र मोनलाल भागसम 455

323.11

238.91

182.79

कूरा अहिरवार पुत्र मलुआ

456

रामलाल यादव पुत्र पिरवा, बन्दू पुत्र रामलाल , छोटे यादव पुत्र रामलाल , भागसम

457

बाबूलाल यादव पुत्र प्यारे लाल, मुलुआ यादव पुत्र प्यारे लाल, राजेश यादव पुत्र मुलुआ, सुखसाव यादव पुत्र मुलुआ, भागसम

458

परमलाल यादव पुत्र प्यारेलाल, भगवान दास यादव पुत्र परमलाल, महेश यादव पुत्र परमलाल, भागसम 120.94

278.43

76.76

210.91

रामचरन यादव पुत्र गुटटी

459

460

147.54

भवूदी लाल यादव पुत्र अर्जुन

201.20

काशीराम यादव पुत्र गोकल

461

462

194.58

पप्पू अहिरवार पुत्र धरमुवा

463

18.27

राजू अहिरवार पुत्र तत्तू

464

36.96

हरचरण अहिरवार पुत्र तत्तू

465

18.28

संतोष अहिरवार पुत्र तत्तू

ग्राम- सोरखी (मजरा पचरनखेरा)

फूलबाई यादव वेवा छननू

466

648/2 , 650, 651 , 652, 653

80.72

अर्जुन यादव पुत्र छननू

467

112.43

पन्ना लाल यादव पुत्र छननू

468

90.90

हरपा यादव पुत्र नथुवा

469

134.69

पंचम यादव पुत्र हरपा

470

113.89

रमेश प्रसाद पुत्र यादव हरपा

471

103.22

दिनेश यादव पुत्र हरपा

472

60.34

वृषभान

भान यादव, संतोष यादव पुत्र करन

473

51.93

हरचरन यादव पुत्र करन

474

76.00

रहीश यादव पुत्र करन

475

40.04

सरिया यादव पुत्र गनेश प्रसाद

476

97.50

रोशन यादव पुत्र सरियां

477

80.01 440

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

175.38

478

दूधलाल यादव पुत्र गट्टी, भजनलाल यादव

पुत्र दूधलाल, भागसम

छुट्टी यादव पुत्र गजाधर

25.38

479

94.08

घंन्सू यादव पुत्र छुट्टी, हल्के भैया पुत्र

छुट्टी भागसम

480

गनपत यादव पुत्र छुट्टी

44.25

481

755.31

482

रतीराम यादव पुत्र कुन्नू, गोरेलाल यादव पुत्र कुन्नू, जयराम यादव पुत्र कुन्नू श्रीराम यादव पुत्र कुन्नू, भागसम

सुन्दर यादव पुत्र रतीराम

64.65

483

42.24

परमानंद यादव पुत्र गोरेलाल

484

दिनेश यादव पुत्र गोरेलाल

17.94

485

53.68

486

झुतुवा यादव पुत्र दिलगा , जूजा यादव पुत्र

झुतुवा, भागसम

41.58

रामेश्वर यादव पुत्र झुतुवा

487

102.65

राजाराम यादव पुत्र प्यारेलाल

488

मुन्नालाल यादव पुत्र राजाराम

53.24

489

डेलाराम यादव पुत्र राजाराम

47.79

490

बिन्द्रावन यादव पुत्र राजाराम

73.40

491

धनीराम यादव पुत्र पुन्टा

109.71

492

मोखरा बाई उर्फ धन्धु बेवा पुन्टा

57.15

493

प्रकाश यादव पुत्र धनीराम

73.40

494

मुकेश यादव पुत्र धनीराम

98.64

495

489.31

496

मुन्नी लाल यादव पुत्र बिन्द्रावन, जगभान यादव पुत्र मुन्नीलाल, हरिराम यादव पुत्र मुन्नीलाल, सरूपा यादव पुत्र मुन्नीलाल, भागसम

148.26

चिन्टा यादव पुत्र छुट्टी

497

152.60

498

ठाकुरदास यादव पुत्र दूधलाल, दुलीचन्द यादव पुत्र दूधलाल, भरतलाल यादव पुत्र दूधलाल भागसम

जगदीश यादव पुत्र झुतुवा

75.75

499

41.00

रामेश्वर यादव पुत्र झतुवा

500

75.75

जंगदीश यादव पुत्र झुतुवा

501

42.32

पुख्खा यादव पुत्र बंदी,

502

52.17

जीतलाल यादव पुत्र रतिराम

503

36137.67

योग-

(2) बानसुजारा बाँध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा मे किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 0263 - भू-अर्जन-2018

राजगढ़ , दिनांक 8 जनवरी 2018 कमांक०७३/ भू- अर्जन/ 2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक /अ-82/2017-2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम शाहपुरिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ): -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम शाहपुरिया

विवरण

स.क.

(2)

(1)

1

शाहपुरिया

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ):-

अर्जनीय रकबा

(3)

63.703

63.703

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम शाहपुरिया

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 रामचरण पिता बिहारीलाल , रेखाबाई पति रामचरण जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

2

मांगीलाल पिता काशीराम, रमा बाई पति मांगीलाल जाति अनुसूचित जातिपता नि. ग्राम भू, स्वामी

योग

केशर पिता रत्ता जाति नट नि. ग्राम भू- स्वामी

3

योग

मोहन लाल पिता देव्या जाति नट नि.ग्राम भू-स्वामी 4

योग

5 मोहन लाल पिता देवीलाल, देव बाई पति मोहनलाल जाति नट नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

6 शम्भूपिता नगा, भंवरी बाई पति शम्भू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

अर्जनीय रकबा खसरा नंबर

रकबा

5

3

4

1.000

1.106

196/1/4

1.000

1.106

1

1.305

1.305

198/1/5

1.305

1

1.305

0.253

0.253

198/2

0.253

1

0.253

0.253

0.253

198/3

0.253

1

0.253

0.559

0.932

198/1/6

0.559

0.932

1

0.700

0.900

198/1/7

0.700

0.900

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

442

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

7 भागीरथ पिता नानुराम, जमनी बाई पति भागीरथ जाति नट नि. ग्राम भ-स्वामी

योग

8 बीरम सिंह पिता मांगीलाल, अमृत लाल, प्रभुलाल पिता गंगल्या जाति अनुसूचित जाति

योग

9 भंवर लाल पिता दोला जाति भील पता नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

10 घीसालाल पिता धूलजी जाति सौंधिया

योग

11 विष्णु पिता मोगजी जाति सौंधिया

योग

अमृत लाल पिता मोगजी जाति सौंधिया

12

योग

13 रामबक्ष पिता नगा जाति दांगी

योग

14 डालूबाई पति बंशीलाल, पूरीलाल पिता मोतीलाल शंकर गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम कुआखेड़ा

योग

15 शोभाराम पिता हीरालाल जाति बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी नि. डुंगरपुर

योग

16 मोहन लाल, जगदीश, हरिसिंह आदि पिता देव्या, भंवरी बाई बेवा देव्या जाति नट नि.ग्राम भ -स्वामी

योग

बद्रीलाल पिता रामप्रताप जाति दांगी पता नि.ग्राम चाटूखेड़ा 17

योग

18 मांगीलाल पिता गंगाराम जाति लौहार पता नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

19 विजय सिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया

योग

रोड़जी पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू- स्वामी 20

योग

अर्जनीय रकबा

रकबा

खसरा नंबर

5

4

3

0.565

0.565

198/1/8

0.565 0.565

1

3.050

5.059

13/4/3

3.050

5.059

1

1.265

1.265

14/5

1.265

1.265

1

0.600

1.264

7/2/1

0.044

0.044

88/1

0.644

1.308

2

0.332

0.632

7/2/2

0.023

0.023

88/2

0.355

0.655

2

0.332

0.633

7/2/3

0.125

0.500

50/3

0.022

0.022

88/3

0.479

1.155

3

2.000

2.000

10/3/4

2.000

2.000

1

3.000

6.323

11/3/3

3.000

6.323

1

0.332

0.332

203/1

0.332

0.332

1

0.085

0.085

113/2/2

0.156

0.156

203/2/1

0.440

0.440

121/1/2/1

0.681

0.681

3

0.101

0.101

13/3/3

0.101

0.101

1

0.938

0.938

35/4/1

0.938

0.938

1

0.114

0.114

131/1

0.082

0.082

69/1

0.222

0.222

93/4/1

0.418

0.418

3

0.421

0.421

16/2/1

0.421

0.421

1 443

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

अर्जनीय रकबा

रकबा

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

0.211

0.211

16/4/1/1

21 सरजन सिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भू-स्वामी

0.211

0.211

1

योग

0.422

0.422

93/3/1

रमेश पिता भंवर लाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भू-स्वामी

22

0.076

0.076

85/1

0.498

0.498

2

योग

0.128

0.253

97/1

कैलाश पिता भंवरलाल जाति सौंधिया

23

0.128

0.253

1

योग

0.632

0.632

16/4/1/2

24

0.034

0.034

नारायण सिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी

92/1

0.017

0.017

87/1

0.683

0.683

3

योग

0.086

0.287

95/1

25

0.253

0.253

114/1

राधा बाई पति नारायण सिंह जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी

0.339

0.540

2

योग

0.843

0.843

16/4/2

बालूसिंह पिता केशर जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भू-स्वामी

26

0.843

0.843

1

योग

0.076

0.076

85/2

प्रेम पिता केशर जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी

27

0.076

0.076

1

योग

0.422 द्रोपत बाई बैवा केशर जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी

0.422

28

16/2/2

0.422

0.422

1

योग

i

0.017

0.017

87/2

नन्दलाल उर्फ नाना कुंवर पिता केशर जाति सौंधिया

29

0.034

0.034

92/2

0.422

0.422

93/3/2

0.473

0.473

3

योग

0.126

0.253

97/2

30

0.253

0.253

114/2

सन्तरा बाई बैवा कंवर लाल, जसरत सिंह, गिरिराज पिता कंवर लाल जाति सौंधिया

0.379

0.506

2

योग

0.422

0.422

16/2/3

मांगीलाल पिता केशर जाति सौंधिया

31

0.422

0.422

1

योग

0.843

0.843

16/4/3

चन्दर सिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया

32

0.126

0.253

97/3

0.969

1.096

2

योग

0.600

2.000

10/3/2

0.600

2.000

1

33 शंकरलाल , रामप्रसाद पिता गोपीलाल जाति दांगी योग

2.570

2.570

14/1/1/2

34 चन्दर सिंह, प्रेम, रामलाल पिता रतनलाल, महेश पिता कालु, वल्लभ बाई वैवा कालु, नौरंग बाई पिता रतनलाल जाति राव नि.ग्राम भू-स्वामी

2.570

2.570

1

योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

444

अर्जनीय रकबा

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

5

4

3

2

1

0.861

1.106

196/1/3

35 जगदीश पिता बिहारी , नर्मदा बाई पति जगदीश जाति अनुसूचित जाति

0.861

1.106

1

योग

0.532 36

0.532

196/1/6/1

नारायण पिता शंकरलाल , शैतान बाई पति नारायण जाति अनुसूचित जाति

0.532

0.532

1

योग

1.630

1.630

33/1/7/1

दरियाव सिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया

37

1.630

1.630

1

योग

0.029

0.029

68/1

मोतीलाल पिता नरभे सिंह जाति सौंधिया

38

0.240

0.240

66

0.269

0.269

2

योग

0.434

0.868

196/1/8/1

39 मांगीलाल पिता गंगाराम , जशोदा बाई पति मांगीलाल चमार

0.434

0.868

1

योग

0.065

0.065

23/3/10

लक्ष्मीनारायण पिता भंवरलाल जाति सौंधिया

40

0.119

0.119

35/2/1

0.184

0.184

2

योग

0.215

0.215

82

41

0.076

0.076

83

बिहारीलाल पिता मेहताब जाति अनुसूचित जाति पता निं. ग्राम भु-स्वामी

0.291

0.291

2

योग

0.006

0.006

96/1

42

0.101

0.101

31/1/2

सूरेश चंदबाई पिता बापू दरयाव पिता कालू जाति अनुसूचित जाति पता निं. ग्राम भु- स्वामी

1.627

1.627

33/1/9

1.734

1.734

3

योग

0.816

0.816

96/2

लक्ष्मीनारायण, गंगाराम पिता बापूलाल जाति सौधिया

43

0.816

0.816

1

योग

0.349

0.349

13/6/4

सिद्धनाथ पिता करणसिंह जाति सौंधिया

44

0.035

0.065

23/3/5

0.119

0.119

35/2/11

0.297

0.397

49/9

0.800

0.930

4

योग

0.349

0.349

13/6/5

चंद्रसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया

45

0.065

0.065

23/3/6

0.119

0.119

35/2/12

0.297

0.397

49/10

0.830

0.930

4

योग

0.130

0.362

13/2/1

0.101

0.101

13/3/1

46 लक्ष्मीनारायण पिता रामप्रताप जाति दांगी पता निं. ग्राम चाटूखेड़ा भु-स्वामी

1.800

2.557

2.031

3.020

3

योग

0.150

0.362

13/2/2

0.102

0.102

13/3/2

47 चम्पालाल पिता रामप्रताप जाति दाँगी पता निं. ग्राम भु- स्वामी

0.440

0.440

7/1/1/2

0.692

0.904

3

योग 445

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

प्रभावित कृषक का नाम स.क.

2

1

मोहनलाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया 48

योग 49 देवलबाई बेवा भंवरलाल जाति सौंधिया

योग 50 गंगाराम पिता भंवर जी जाति सौंधिया

योग 51 इंदरसिंह पिता हिरालाल जाति सौंधिया

योग विजयसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया 52

योग रामचन्दर पिता मांगीलाल जाति सौंधिया 53

योग सरजनसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया 54

योग छीतालाल पिता गोपीलाल जाति सौंधिया 55

योग

अर्जनीय रकबा

रकबा

खसरा नंबर

5

4

3

1.394

1.394

182/2

0.872

0.872

195/3

0.093

0.117

81/3

0.016

0.016

78/3

0.041

0.041

84/3

0.038

0.038

112/3

0.276

0.276

116/3

0.016

0.016

78/205/3

2.746

2.770

8

0.266

0.266

115

0.266

0.266

1

0.586

0.586

33/1/8/1

0.586

0.586

1

0.076

0.076

85/3

0.017

0.017

87/3

0.033

0.033

92/3

0.421

0.421

93/3/3

0.547

0.547

4

0.031

0.031

78/205/1

0.169

0.565

33/1/6/1

0.200

0.596

2

0.168

0.565

33/1/6/2

/

0.076

0.076

112/1

0.550

0.550

116/1

0.187

0.234

81/1

0.981

1.425

4

0.169

0.565

33/1/6/3

0.031

0.031

78/1

0.082

0.082

84/1

0.282

0.678

3

0.016

0.016

78/205/2

0.275

0.275

116/2

0.038

0.038

112/2

0.041

0.041

84/2

0.016

0.016

78/2

0.094

0.117

81/2

0.480

0.503

6 446

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

नन्दलाल पिता बापुलाल जाति सौंधिया 56

योग 57 लक्ष्मीनारायण पिता बापुलाल जाति सौंधिया

योग 58 रमेश पिता बिहारी लाल जाति सौंधिया

योग बनेसिंह पिता माधु जाति सौंधिया 59

योग 60 मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया

योग 61 भगवानसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया

योग उँकारसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया 62

योग 63 कुमेर पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया

योग

अर्जनीय रकबा

रकबा

खसरा नंबर

5

4

3

0.118

0.118

13/6/1

0.035

0.065

23/3/2

0.119

0.119

35/2/8

0.297

0.297

49/6

0.569

0.599

4

0.249

0.249

13/6/2

0.065

0.065

23/3/3

0.119

0.119

35/2/9

0.297

0.297

49/7

0.730

0.730

4

0.031

0.031

13/6/7

0.180

0.180

54/2

0.063

0.063

139

0.003

0.003

148/2

0.101

0.101

155

0.088

0.088

157/1

0.466

0.466

6

0.068

0.235

121/2/1

0.249

0.249

13/11/3

0.119

0.119

35/2/4

0.297

0.297

49/2

0.128

0.128

118/3

0.861

1.028

5

0.141

0.465

121/2/2

0.141

0.465

1

0.103

0.348

121/2/4

0.098

0.098

189/2

0.201

0.446

2

0.081

0.081

0.065

0.065

23/3/11

0.119

0.119

35/2/2

0.075

0.151

47/1

0.128

0.128

118/1

0.468

0.544

5

0.248

0.248

13/11/2

0.044

0.044

23/3/12

0.119

0.119

35/2/3

0.139

0.279

47/2

0.018

0.018

49/1

0.128

0.128

118/2

0.696

0.836

6 447

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

रकबा

अर्जनीय रकबा

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

0.249

0.249

13/11/4

मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया

64

0.119

0.119

35/2/5

0.297

0.297

49/3

0.128

0.128

118/4

0.793

0.793

योग

4

0.065

0.065

23/3/1

65 गंगाराम पिता बापूलाल जाति सौंधिया

0.119

0.119

35/2/7

0.297

0.297

49/5

0.481

0.481

3

योग

1.316

1.316

66 देवीलाल पिता मोतीलाल जाति दाँगी

0.089

0.089

13/1

1.405

योग

1.405

2

67

0.618

1.518

196/1/2

सूरेश पिता बापूलाल , सुगनबाई पति सूरेश जाति अनुसूचित जाति

0.618

योग

1.518

1

0.153

0.153

68 प्रेमनारायण पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया

35/2/13

0.373

0.373

13/6/6

0.026

0.026

54/1

0.038

0.119

144/2

0.073

0.073

148/1

0.663

5

0.744

योग

0.065

0.065

23/3/7

विजयसिंह पिता पूरजी जाति सौधिया

69

0.089

0.223

60/1

0.096

0.096

188/3

0.126

0.126

166

0.959

0.959

33/1/1/1

1.335

योग

1.469

5

0.090

0.223

60/2

अमरसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया

70

0.096

0.096

188/4

0.186

2

योग

0.319

0.030

0.030

188/5

धीरपसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया

71

0.066

0.066

189/1

0.096

2

0.096

योग

0.296

0.296

49/11

इन्दरसिंह पिता पूरजी जाति सौधिया

72

0.047

0.047

54/3

0.136

0.136

119/1

0.013

0.013

157/2

0.041

0.041

188/1

0.533

0.533

योग

5

0.225

0.225

49/12

73 देवीलाल पिता हरिसिंह जाति सौंधिया

0.072

0.072

55/1

0.180

0.180

188/2

0.180

0.180

119/2

0.231

0.231

13/8/2

0.888

0.888

5

योग 448

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

2

1

गंगाराम पिता मोतीलाल धापुबाई पति गंगाराम जाति सौंधिया 74

योग

लालजी प्रेमनारायण , नरानसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया 75

योग

सरजनसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया

76

योग

77 दरियावसिंह पिता माधु जाति सौंधिया

योग

78 सन्जाबाई बेवा प्रमनारायण जाति अनुसूचित जाति निं. ग्राम भु-स्वामी

योग

79 लालजी, रतन, गब्बा पिता बंशी जाति चमार नि. ग्राम भु- स्वामी

योग

80 प्रभुलाल, मांगीलाल , बंशीलाल पिता श्रीलाल नि. ग्राम भु- स्वामी

योग

81 शिव पिता घीसा जाति चमार नि. ग्राम भु- स्वामी

योग

82 इन्दरसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भु स्वामी

योग

लक्ष्मीनारायण पिता फतेसिंह जाति सौंधिया 83

योग

भागीरथ पिता नानुराम जाति नट नि.ग्राम भ-स्वामी 84

योग

कुलयोग:-

4

5

3

1.204 1.204

35/3/1

0.455 0.455

86

1.659 1.659

2

0.228 0.228

91

0.228 0.228

1

0.082 0.082

69/2

0.114 0.114

131/2

0.196 0.196

2

0.141 0.465

121/2/3

0.146 0.146

49/4

0.108 0.108

118/5

0.020 0.020

144/1

0.415 0.739

4

0.700 1.305

198/1/4

0.700 1.305

1

1.500 4.086

7/1/2

1.500 4.086

1

2.000

2.000

11/3/2

2,000

2.000

1

1.300

1.770

200/6

1.300

1.770

1

0.253

1.770

200/7

0.253

1.770

1

0.041 0.111

60/3

0.041 1

0.111

0.157 0.157

203/2/2

0.157 0.157

1

63.703 84.529

190

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मीपुरा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची क्र 02 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची क्र 02 की भूमि की अनुसूची क्र 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :

अनुसूची (1)

ग्राम कायथा

विवरण

क्रं.

निजी भूमि

1 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित' होने से

योग

जिला राजगढ़ तहसील - जीरापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

अर्जित रकबा कुल रकबा

143.305 158.935

143.305 158.935

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से क्रं.

कृष्क का नाम व पिता / पतिका नाम

2

1.

देवजी आ. कवंरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

योग

मोतीलाल आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि. स्वामी 2

योग

भगवान सिह पिता किशन लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 3

योग

4

कालू आ. गंगाराम जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

5

नारायण आ. गंगाराम जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

रिमार्क

मोबाईल नम्बर

भुमि का कुल रकबा

खसरा क.

अर्जित की जाने वाली भूमिका

शामिल सर्वे न. का प्रथक प्रथक रकबा

8

6

7

5

4

3

2.000

2.000

2/1/1

9753776382

2.000

2.000

1.541

1.541

2/1/2

8120581643

1.541

1.541

2.000

2/1/4

1.590

9926609128

2.000 1.590/

0.759

2/1/5

0.400

0.759 0.400/

0.759 0.759

2/1/7

0.759

0.759

2.000

2/1/8

1.600

0.253

63

0.253/

0.051/ 0.051/

86

0.076

84,

0.038/

85 450

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

0.405

0.405

89

0.278

91/4 0.013

87

0.229

88/1 0.011,

0.316

0.316

0.051

88/2

9926609128

किशन लाल पिता नानूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 6

योग

शिवनारायण आ. उंकारबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेमला भूमि स्वामी 7

योग

8

रामेश्वर पिता छोटूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

बीरभान गब्बा आ. लाला जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 9

योग

दुर्गा लाल पिता डालु जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 10

योग

मांगीलाल आ. मेधा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

11

योग

12

शिवनारायण आ. उंकारबक्ष रामनारायण आ. रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

जगदीश आ. प्रहलाद सिद्धनाथ आ. हजारीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम सेमला 13

योग

प्रभु आ. कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

14

योग

भेरू लाल आ. पन्नालाल जाति गंर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 15

योग

91/3 0.025

23/2 0.759

2.908

2.908

25- 1.175

0.974

26/5

0.430 0.430

32/1

3.680 3.680

91/2

1.264

1.264

2/4.

58

0.177

0.291

0.291

0.076

59

60 0.038

0.202/

0.202

62

11.400

11.800 /

1.264 1.264

2/2

1.264 1.264/

2/3

2.528 2.528

3.794

2/5.

2.994

3.794

2.994

3.794

2/6

3.794

3.794

3.794

3.794

3.794

2/7

3.794 3.794

3.794 3.794

2/8

3.794/

3.794

2.024

2/9/1

1.914

2.024

1.914/

2/9/2

0.330

2.024

2.024

0.330/

2.023

2.023

4/1/1

2.000

2.000

4/1/2

4.023

4.023

1.000

1.000

4/1/3

8223075232

1.000

1.000

4/1/7

2.000

2.000 451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

2.000

2.000

4/1/5

0.145

31/2/2

0.194

0.194

7089611480

दूले सिह पिता कालु जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

16

योग

7909567178

सालगराम आ. कालु जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

17

योग

नारायणसिंह दत्तक पुत्र देवजी दरीयाव बाई बैवा शिवंसिंह रामूबाई वैवा पन्नालाल भैरूसिंह 18 मांगीलाल हरिसिंह पिता पन्नालाल जाति गर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

19

राम सिह आ. कालु जाति गर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

31/3/2 0.049

0.077

0.077

39/2

40/1

0.030

0.074

0.074

0.044

43/1

2.345

2.345

2.000 2.000

4/1/6

0.145

31/2/1

0.194 0.194

0.049

31/3/1

0.077 /

0.077

39/1

5/1/1

0.103

5/2/1 0.003

0.008,

6/1

0.228

0.228

7/1 0.010-

0.013

8/1

9/1 0.008/

(

10/1 0.083

2.499

2.499

24/1 0.167

24/2 0.167

1.144.

26/4

2.984

2.984

1.144

26/7

31/4 0.181

31/50.181

0.311/

0.311

39/5

2.276/

2.276

90/1

0.759/

0.759

90/2

6.330

6.330

0.354-

0.354

4/2

0.644 /

0.644

4/13/10

0.048

0.194

0.194

31/2/3 /

0.146

31/3/3

8124030863

40/2

0.030

0.074

0.074

43/2 0.044

0.077

0.077

39/3

1.343

1.343

0.038

0.038

4/3

8120237302

20

जमनी बाई पिता नाथू जाति चमार पता निवासी बल्देव बद्रीलाल जगन्नाथ देव सिह किशनलाल ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.076

0.038

4/17

0.076

0.114

5.059

4/4

3.169

8223871362

21

हरिसिह मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई बेवा पन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 452

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

योग

22

मांगीलाल पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

बैजनाथ पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

23

योग

24

उदालाल पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

5.059 3.169

2.530

4/5/1

0.091

12/3/1

0.269 0.269

17/1/1

0.021

0.219

0.219

18/1 0.198

0.250 0.250/

19/1/3/1

36/2

0.520

0.571 0.571

47/2/2 0.051

0.295/

0.330

103/8/1

4.169/ 1.695

4/13/3

1.000 1.000

36/3

0.261

0.286 0.286/

0.025

47/2/3

17/1/2 0.021

0.352

0.352

0.331/

18/2

1.638

1.638

4/5/3

1.264 0.134,

0.100

0.100

12/3/3

0.020

17/1/3

0.352

0.352

17/2 0.051

8458957205

18/3 0.281

36/4

0.261

0.286 0.286

47/2/4 0.025/

0.250

0.250

19/1/3/3

0.303/

0.353/

103/8/3

2.605/ 1.425

2.529

2.529

7748971354 4/6

25

पर्वत उंकार सोदान सिह पिता रतन छमा बाई बैवा रतन जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

26

रोडा बद्री राम सिह देव सिह आ. गब्बा चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

27

रमेश आ. रूपनारायण जाति भावसार पता निवासी ग्राम रामनगर भूमि स्वामी योग

28

बालू सिंह पिता किशनलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.529 2.529

1.265

4/9

1.265/

1.265

1.265/

2.000 2.000

4/13/1

2.000

2.000

1.000

1.000

4/13/2/1

0.316

0.316

16

36/1

0.261

7772975191

0.286

0.286

0.025

47/2/1

37

0.253

2

0.822 0.822/ 453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

योग

38 0.569

2.424

2.424

1.000

1.000

4/13/2/2

7772975191

29

अमर लाल पिता बालू सिह जाति गूजर पता निवास ग्राम भूमि स्वामी

योग

रमेश आ. बल्लभ जाति सुनार पता निवासी ग्राम खारपा भूमि स्वामी

30

योग

31

फरजान बी यासमीन बी तस्लीम बी तोशीफा बी पिता मोहम्मद युसूफ खां अफरोज बी बैवा मोहम्मद युसूफ खां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

1.000

1.000

2.000

2.000

4/13/4

2.000/

2.000

2.000

4/13/5

1.430

2.000

1.430

2.000

4/13/7

2.000,

8223871362

रामु बाई पति पन्ना लाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

32

योग

रामचंद्र आ. कनीराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

33

योग

सीताबाई पति उंकार जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

34

योग

9753757821

भेरू आ. घीसा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

35

योग

रूकमा बाई बैवा रतन मंछाराम जगननाथ पिता 36 रतन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

37

मोहन पिता प्यारा दर्यावबाई बैवा प्यारा छमा बाई पुत्री प्यारा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

2.000

2.000

2.000

2.000

4/13/8

2.000

2.000

2.000

2.000

4/13/9

2.000

2.000 2.529

4/14

0.529

(

<

0.529/

2.529/

0.506

4/15

0.316/

<

0.316/

0.506/

1.012

4/16

0.406

0.506

0.506

103/16

0.912/

1.518

5/1/2

0.416

5/2/2 0.010

6/2 0.030

0.924

0.924

8223871362

38

भेरू सिह हरिसिह मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई बेवा पन्नालाल नारायण पिता भोनजी धनश्याम सुडीबाई भूरीबाई कालीबाई पिता शिवसिंह दर्यावबाई बैवा शिवसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

देव जी आ. मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

39

योग

0.041

7/2

8/2 0.050

9/2 0.030

10/2 0.347

0.924

0.924

0.708 0.708

12/1/3

9755746597

1.315/

1.315

103/2/2

2.023 /

2.023

1.214

1.214

12/1/4

7748971354

40

छमा बाई बेवा रतनलाल , पर्वत, उंकार, सौदान सिंह पिता रतन लाल , देवजी पिता मांगीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

1.214 /

1.214

0.708 /

0.708

12/1/5 454

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

रामलाल आ. कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8120581643

42

पूर सिह मोतीलाल देव जी, मानसिह पिता कंवरलाल सीताबाई पिता कंवर लाल बदन बाई बैवा कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.100/

0.100

12/3/4

0.250/

19/1/3/4

0.250,

0.353

0.353

103/8/4

1.411

1.411 /

0:696/

0.696

12/2/

1.390/

1.390

15 /

41

0.658

0.709

0.709

42

0.051

103/5

0.185 /

0.810

1.948

0.185/

1.138

103/11

1.065

1.265

103/12

4.230

6.008

0.519/

0.519/

14/2

78/2

0.183

0.588

0.588

82 0.405

7748918894

43

उदालाल कनीराम छगनलाल पिता देव जी दर्यावबाई पुत्री देव जी भूरीबाई बैवा देव जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

44

रोडा बद्री राम सिह देव सिह माता पूरीबाई जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

92/2

0.065

1.747

1.747/

93/2 1.682

2.000

2.000

103/2/3

4.854

4.854/

0.316 0.316

17/3

0.126/

0.126

19/5

0.063/

56.

0.063

0.202/

0.202

71/

0.707/

0.707/

2.000 2.000

19/1/2

8120433918

45

मानसिह आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

2.000

2.000

19/2/1

0.670

20/1 0.380 1.392 1.392

21/1 0.342

19/3

0.164

12.029 2.029

22/1 1.043

26/3 0.822

0.379 0.379

35

8982624216

46

सजन बाई बैवा लाल सिह सूरजबाई धापूबाई पिता लाल सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

31/1

0.202

0.506

31/8 0.152 0:506

0.152

49

0.089 0.089

31/6/3

4.395/ 4.395

0.253

0.253/

19/4 455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.416

0.416

103/2/1

47

कमलाबाई पुत्री केशरबाई देवीलाल पिता रामलाल भगवानसिह बालूसिंह पिता हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मुण्डी

103/10

0.759 0.759/

1.428

1.428

योग

21/2 0.190

1.909

23/1 1.290

1.909/

32/2 0.429

0.290 0.290

52

0.114

0.114

33/

0.594 0.594/

34

45/1 0.462

0.462

45/2

48

शिवनारायण मांगीलाल पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.290

1.290

48/1 0.132

48/2 0.133

50/ 0.101

3.731

3.731

91/1

46. 0.329

0.418

0.418

47/1 0.089

8.346

8.346

योग

26/1 0.164

26/2 0.303

0.443

28/1

2.098

2.098

29 0.126

30/1 0.733

30/2 0.101

31/10 0.228

28/3 0.051

28/4 0.126

0.354 0.354

72 0.076

73/20.101

7089582404

49

हरिसिह फुलबाई मेहताबबाई पिता पूरालाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.506 0.506

28/7

2.415 2.415

28/9

0.367

0.367/

31/7 /

28/2 0.238

28/5 0.038

0.746 0.746

28/6 0.407

73/1 0.063

68 0.165

0.304 0.304/

69, 0.139

7,9 0.417

0.873

0.873

0.367

80

81 0.089

7.663 7.663

योग

0.379

0.379

26/6

50

गुलाबसिंह सालगराम दुलेसिंह रामसिंह पिता कालू सीताबाई पुत्री कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.379 0.379

योग

1.606 1.606

28/8 456

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

0.025

0.025

28/11

0.013/

0.013

28/12/

0.063

0.063

28/14

7440253975

नाथुलाल पिता कंवरलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 51

योग

अमरा पिता नाथु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

52

योग

7697460236

गुलाब सिह पिता कालू जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 53

योग

अमरा पिता देव्या जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

54

योग

55

मानसिंह हरिसिंह पिता रूघुनाथ लीलाबाई, भुलीबाई पुत्री रघुनाथ, कमलाबाई बेवा रघुनाथ, भेरूलाल प्रभुलाल पिता घीसालाल जानीबाई जमनीबाइ कंकुबाई पुत्री घीसालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भमि स्वामी योग

56

नन्दुबाई पति गुलाबसिह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

श्री देवनारायण मंदिर पुजारी-घीसा आ. लक्ष्मण व्यवस्थापक श्रीमान कलेक्टर महोदय राजगढ़ 57

योग

रोडमल पिता लाला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

58

योग

मांगीलाल शिव पिता रामा जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 59

योग

0.126

0.126

31/6/2

0.190/

0.190

94/1

2.000 /

2.000

103/2/5

4.023/

4.023

0.051 0.051.

28/10

0.051

0.051

31/2/4 0.146

0.194

0.194

31/3/4 0.048

0.077/

0.077

39/4

40/3 0.030

0.073 0.073/

43/3 0.043

0.344

0.344

92/1/1 0.254

0.270 0.270

94/2/1 0.016

0.270

0.270

0.025

0.025

31/12

0.025

0.025

54/

0.126

0.126

64

0.215

0.215

67

0.391

0.391

0.126

0.126

20/2/

0.500

0.500

0.626

0.626

0.025

0.025

53

0.228

0.228

66

0.253

0.253

0.025

0.025

55

0.076/

0.076

57

103/1 0.443

0.949

0.949

103/4 0.506

0.316

0.316

103/17

99/1 0.191

0.406

0.025

99/2

0.406/

100 0.190

0.379

0.379

102

0.240

0.240

61

2.391

2.391

1.644/

93/1

1.644

13

0.493

0.518/

0.518

14/1 0.025

77

0.354/

0.558,

0.558

78/1 0.204-

2.720/

2.720 457

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.758

0.758

103/2/4

9009515242

पूर सिंह आ. कंवर लाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

62

भंवरलाल नारायण पिता बदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.758

0.758

1.138

1.138

103/7

1.138

1.138

1.012

1.012

103/14

9752321896

नारायण पिता बदेसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

63

योग

प्रेमसिंह शेतानबाई पिता बैजनाथ नंदुबाई बैवा बैजनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम राजगढ 64

योग

65

अमरसिंह सिध्दु पिता देव्या सम्पत बाई पु. देव्या गजीबाई बेवा हरचन्द्र ममताबाई दुर्गाबाई अवन्ताबाई पु. हरचन्द्र लक्ष्मीबाई ना. बा.पु. हरचन्द्र कुलदीप ना.बा.पिता हरचन्द्र आ.पा. कर्ता माता गजीबाई बैवा हरचन्द्र मोहन पिता प्यारा दर्यावबाई बैवा प्यारा छमाबाई पु. प्यारा कमलाबाई बेवा रतन मंछांराम जगन्नाथ आ. रतन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

अमरसिंह सिध्दु पिता देव्या सम्पत बाई पु. देव्या गजीबाई बेवा हरचन्द्र ममताबाई दुर्गाबाई अवन्ताबाई पु.हरचन्द्र कुलदीप ना.बा. पिता हरचन्द्र लक्ष्मी ना. बा. पु. हरचन्द्र आ.पा.कर्ता माता गजीबाई बैवा हरचन्द्र मोहन छमाबाई 66 पिता प्यारा दर्यावबाई बैवा प्यारा कमलाबाई बेवा रतन मंछांराम जगन्नाथ आ. रतन रोडीलाल पिता लाला सुंदरबाई शैतानबाई पु. लाला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

महायोग

1.012/ 1.012

4/5/2

1.265 0.134

0.100

0.100

12/3/2

0.250/

0.250

19/1/3/2

0.354

0.354

103/8/2

0.838/

1.969

92/1/2 1.161

1.210

1.210

94/2/2 0.049

0.126

0.126

-70

0.316

0.316

74

0.114/

0.114

9,7

0.645/

0.645

101

0.253

0.253

75

0.013

0.013

76

0.164

0.164

96

0.240

0.240

98

1.265

1.265

103/15

4.346

4.346

31/11

0.025

0.025

0.759

0.759

103/18

0.784

0.784/

143.305

158.935

ग्राम कायथा की आबादी क्षेत्र खसरा नम्बर (44 ) की परिसमत्तयां भी अधिग्रहण की जाना है ।

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 458

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 12- अ-82-17-18

टीकमगढ़ , दिनांक 12 जनवरी 2018 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं ।

सतधारा तालाब योजना (1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

टीकमगढ़

1. जिला

लिधौरा

2. तहसील

लिधौरा ऊगढ़

3. ग्राम

11

4. प.ह.नं.

2.680 हेक्टेयर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)

7

5

6

4

2

3

1

0.200

0.200

1282

1 छोटेलाल तनय खुक्कू चमार

0.200

1

0.200

0.720

1265/2 0.720

2 बाबू तनय रामदास ढीमर

0.720 0.720

1

3 रामप्रसाद सुरेन्द्र तनय मूलचन्द्र रिल्लिया तनय गुन्दा 1/2 जाति यादव नि. लिधौरा , घनश्याम तनय मोतीलाल

यादव 1/4 हि. नि. गोटेट

0.152

1253/2 0.152

0.100

0.100

1236/2

0.548

1234/2 0.548

0.800

0.800

3

0.140

0.140

1251/2

4 मसल्ती तनय डरूवा ढीमर नि. लिधौरा

0.140

0.140

1 459 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

7

6

5

4

3

2

0.540 0.540

1242/2

5 मुल्लन मुल्ली हज्जू तनय खुमान, मु. रती बेबा पुक्ख ढीमर निवासी लिधौरा

0.540

1

0,540

0.219

0.219

1225

6 छक्की तनय बिन्दू अहिरवार नि. लिधौरा

0.219

0.219

1

0.061

0.809

648/1

7 तुलैया तनय गरीबा, कल्लन पुत्री गरीबा चमार

0.061

0.809

1

2.680

3.428

9

योग-

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का - आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 13- अ-82-17-18

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं ।

:

सतधारा तालाब योजना

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

टीकमगढ़

1.जिला

लिधौरा

2. तहसील 460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

[भाग 1

:

लिधौरा जंगल

3. ग्राम

11

4. प.ह.नं.

:

8.519 हेक्टेयर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्र.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)

6

5

3

4

7 2

1

भूमिस्वामी 2/1

0.506

0.809

1 रतीराम तनय रंजू बसौर

1

0.809 0.506

भूमिस्वामी

2 आशाराम, मथराप्रसाद, मुकेशकुमार तनय गोकुल, मीरा, रेखा, रजनी पुत्री गोकुल चमार 1/2 हि. दयाराम, रामप्रसाद तनय चउआ 1/4 हि. मथरा बेबा चउआ 1/8 हि. हरचरन सोनी तनय श्यामलाल , तीजा बेबा श्यामलाल 1/8 हि. जाति अहिरवार

0.809

2.023

2/2/क

1

2.023 0.809

भूमिस्वामी

0.607

2/2/ग 0.940

छोटेलाल तनय खुक्कू चमार

3

1

0.607

0.940

भूमिस्वामी

4 हरप्रसाद तनय खुक्कू 2/5 हि. चन्नूलाल, काशीराम तनय खुक्कू 2/5 हि. हरकिया बेबा खुक्कू 1/5 हि. जाति अहिरवार

0.700

2.132

2/2/घ

0.700

2.132

1

भूमिस्वामी

5 ठलुवा तनय धुन्धा चमार

1.600

2.023

3/1

1.600

2.023

1

भूमिस्वामी

6 स्वामीप्रसाद सुल्तान सिंह जगदीश प्रभूदयाल तनय नाथूराम जाति यादव नि. सतगुवां 31/36 हिस्सा घन्सू तनय रामदास 1/18 हि. चुख्खी तनय सुल्ली काछी 1/12हि.

0.658 0.458

4/2

0.727

0.527

4/3

0.527

0.727

4/4

0.128

0.228

4/5

0.448

0.648

4/6

0.542

4/7

0.648

2.630

6

3.636 461 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

7

6

5

4

3

2

भूमिस्वामी

7 मुलू तनय नन्नाई सौर

0.643

0.809

12/13

0.142

12/21 0.809

0.785

1.618

2

भूमिस्वामी

8 मु. हरबू बेबा रामदास भूरी पुत्री रामदास सौंर

0.316

0.809

12/20

0.316

1

0.809

भूमिस्वामी

9 सुम्मेर तनय हल्का, देवकाबाई बेबा हल्का, खिलन करई चिरौंजी पुत्री हल्का सौर

0.040

12/22 0.809

0.040

0.809

1

भूमिस्वामी

10 द्वारका तनय तनचिया , उमदी बेबा तनचिया, घनक श्यामबाई सखी रती पुत्री तनचिया सौंर

0.032

0.032

13/1

0.117

0.777

12/27

0.149

0.809

2

भूमिस्वामी

11. प्यारेलाल तनय रंजीता चमार

0.243

0.809

13/6

0.243

1

0.809

भूमिस्वामी

12ललती पुत्री पिरूवा चमार

0.134

0.809

13/7

0.809 0.134

1

8.519

19 17.226

योग-

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

462

क्र. 14-अ-82-17-18

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अर्थवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं ।

:

सतधारा तालाब योजना (1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

:

टीकमगढ़

1.जिला

लिधौरा

2. तहसील

गोटेट खास

3. ग्राम

12

4. प.ह.नं.

:

15.740 हेक्टेयर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)

6

4

5

3

7 2

1

भूमिस्वामी

4

5.188 4.516

409

1 किशोरा सुनुवा झगडू तनय दुर्गा धरमी पुत्री दुर्गा जाति चमार 1/4 भाग मु. छितिया बेबा उमेदा चमार 1/4 भाग सुशीला पुत्री उमेदा चमार 1/4 भाग सेवक तनय समेदा चमार 1/4 भाग

4.516

1

5.188

भूमिस्वामी

2 रूपसिंह उर्मिला बेबा देवेन्द्रसिंह, बब्बू तनय जगप्रसाद ना. बा.बली संरक्षक पिता जगप्रसाद त. पन्नालाल यादव

0.210

0.656

410

0.210

0.656

1

0.198

1.276

419/1

3 रतिराम मुलायम रघुराज तनय हीरालाल 3/4 हि. मोहित भूमिस्वामी तनय राधिका ना.बा. सं. माता सुनीता बेबा राधिका 1/4 हि. जाति यादव

1.276 0.198

1 463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

2

3

4

6

7 1

5

4 ग्यासी दयाराम तनय हल्के यादव

भूमिस्वामी

419/2 0.652 0.500

1

0.652 0.500

भूमिस्वामी

5 रूपसिंह बब्बू तनय जगप्रसाद यादव

464 0.093

0.093

465

0.210

0.210

466 0.032 0.032

467

0.198 0.198

4

0.533 0.533

भूमिस्वामी

6 छिदामी तनय चुखल्ला जाति चमार 1/2 भाग जाति चमार 1/2 भाग पन्नालाल सोनी रिल्लिया सुकनन्दन घमण्डी तनय मनुवा जाति चमार 1/2 भाग भगवती पुत्री मनुवा जाति चमार 1/2 भाग

408 1.846 0.600

402 0.458 0.160

1589 0.526

0.070

1651 0.065 0.010

4

2.895

0.840

भूमिस्वामी

7 नथुवा तनय गुलविया सौर

404/1 0.694 0.200

1

0.694 0.200

भूमिस्वामी

407 3.104 0.803 8 नथुवा फूला तनय रमोला गोरा रामसखी पुत्री रमोला 1/2 हि. जाति सौर, श्यामलाल तनय बाबू ना.बा.संर. माता रामकली बेबा बाबू जाति सौर प्रकाशचन्द्र तनय भगवानदास, कमला तनय बाबूलाल जाति कुम्हार

1

3.104 0.803

भूमिस्वामी

9 मुल्ला तनय खुन्दू कुम्हार

239 1.104

0.040

1

1.104 0.040

भूमिस्वामी

405 0.910 0.500 10 काशीबाई बेबा हीरालाल गनेश रामरतन तनय हीरालाल 1/2 हिस्सा प्रकाशचन्द्र तनय भगवानदास 1/4 हि. कमला तनय बाबू 1/2 हि. जाति कुम्हार

1

0.910 0.500

भूमिस्वामी

406

1.789 0.200 11 काशीबाई बेबा हीरालाल गनेश रामरतन तनय हीरालाल, प्रकाशचन्द्र त. भगवानदास 1/4 कमला तनय बाबूलाल कुम्हार 1/4 नथुवा फूला तनय रजोला गोरा , रामसखी पुत्री रजोला श्यामलाल तनय बाबू ना.बा.संर. माता रामकली बेबा बाबूलाल सौर 1/2 हि.

1

1.789

0.200 [भाग 1 464

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

6

5

7

3

4

2

भूमिस्वामी

मुन्नीलाल सुम्मी भैयालाल तनयं हरचरन जाति यादव

12

0.320 0.050

434

0.320 0,050

1

भूमिस्वामी

13

437 0.158 0.080 रामस्वरूप कैलाश तनय रामदयाल 1/2 हि. घनश्याम कुमुत मोती हरकुंवर बेबा मोती सावित्री विमला पुत्री मोती 1/2जाति यादव

1

0.158

0.080

भूमिस्वामी

14 रामरतन तनय बैजनाथ, रतिया बेबा बैजनाथ यादव

0.077

439/1

0.050

0.200

438/1 0.373

2

0.450 0.250

भूमिस्वामी

कुंवरलाल मातादीन तनय रामचरन जाति यादव

15

438/2 0.373

0.200

4

0.200

1

0.373

भूमिस्वामी

16 पारसिंह तनय सुन्ने जाति यादव

438/3 0.670 0.400

1

0.670 0.400

भूमिस्वामी

279 1.684 0.500 17 मोती तनय हल्के 1/6 हि. रामस्वरूप , कैला तनय रामदयाल 1/6 हि. जाति यादव, वीरसिंह गम्भीर सिंह, मलखान, रामसेवक तनय नथू, मलखान तनय नथू यादव 1/6 हि. वीरसिंह गम्भीर सिंह तनय नथू यादव 1/6 हि. पारसिंह तनय सुन्ने जाति यादव

1

1.684 0.500

भूमिस्वामी

18 वीरसिंह तनय नाथूराम जाति यादव

0.080

399/2 1.214

1

1.214 0.080 19

भूमिस्वामी

श्री श्री 1008 श्री मंदिर जानकीराम जी महाराज प्रबंधक कलेक्टर टीकमगढ़

286 0.125 0.125

0.125

0.150

287

0.020

289 0.093

3

0.270

0.368

भूमिस्वामी

भन्ता पुत्री गिरधारी यादव

20

290 0.045 0.025

0.045

1

0.025 465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

7

6

3

4

5

2

21 रविन्द्र कुमार तनय गौरेलाल यादव 2/3 हि. मुन्नी तनय भूमिस्वामी हरचरन 1/3 हि. नि. सतगुवां

0.202 0.100

291

0.020

297 0.020

299 0.129 0.025

0.050

0.081

311

4

0.195

0.432

22 लखन भरत तनय रामदीन, संगीता पत्नि महेश 9/10 हि भूमिस्वामी हिठोला पुत्री रामदीन 1/10 हि. सगीता बेबा महेश, आलोक तनय महेश ना.बा.बली संर. माता संगीता जाति यादव

0.125 0.020

296

309

0.008

0.008

310

0.030

0.085

0.085

0.085

312

4

0.303 0.143 23 सूरज रमेश महीपत तनय भगवानदास डडिया बेबा भूमिस्वामी भगवानदास कोमल पुत्री भगवानदास यादव

0.057 0.040

331

0.020

307 0.097

0.085

298 0.085

0.008

0.008

308

0.040

0.235

324

0.120

609 0.285

1718/

0.364 0.150

382

1.131

0.463

7

24

327 0.579

0.150 सूरज , रमेश महीपत तनय भगवानदास डडिया बेबा भूमिस्वामी भगवानदास कोमल पुत्री भगवानदास जाति यादव नि. ग्रामी 1/2 भाग, धनसिंह तनय चुखल्ले 1/2 भाग

1

0.579 0.150

भूमिस्वामी

25 लाड़कुंवर पत्नि प्रभूदयाल 1/4 हि. भागवती पत्नि मुन्नी 1/2 अहिल्या पत्नि भइयन 1/4 हि. यादव

328

0.100

0.749

4

329 0.040 0.040

2

0.140

0.789 466

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

6

7

3

4

5

2

1

भूमिस्वामी

26

0.036

0.036

330

लखन भरतु तनय रामदीन , संगीता पत्नि महेश 10/12 हि. विटोला पुत्री रामदीन 2/12 हि. जाति यादव संगीता बेबा महेश आलोक तनय महेश ना.बा. बली सं. माता संगीता बेबा महेश 1/6 हि. तनय रामदीन संगीता पत्नि महेश 10/12 हि. बिटोला पुत्री रामदीन 2/12 हि. जाति यादव

1

0.036 0.036 27 रामबगस रतिराम तनय वुखभान जाति यादव 1/2 हि. भूमिस्वामी प्रकाश तनय रामदयाल यादव 1/2

0.093

0.040

377

378 1.024 0.200

2

1.117 0.240

भूमिस्वामी

छिग्गे उर्फ विन्द्रावन यादव

28

0.089 0.040

376

0.162 0.040

374

0.251 0.080

2

29 राजाराम सुल्तान तनय बैजनाथ 1/6 हि. करन तनय भूमिस्वामी मनोहर 1/6 हि. महाराज, हनुमत गजराज तनय नन्दकिशोर 3/15 हि. मानकुंवर बेबा संतोष, जीवनलाल ना.बा.बली संरक्षक संतोष माता मानकुंवर बेबा संतोष 1/15 हि. रघुवीर, महावीर , प्रतिपाल तनय आशाराम 1/9 हि. अवधेश , बृजेश , देवेश , प्रमोद तनय रामराजा मु. मिथला बेबा रामराजा 1/9 हि. केहर तनय नंदकिशोर 8/45 हि. जाति यादव

0.653

0.200

162

0.100

0.401

161

0.080

0.348

160

0.030

0.295

163

0.410

1.697

4

भूमिस्वामी

कल्लू तनय दुर्गा यादव

30

0.105 0.080

127

0.050

0.113

117

2

0.130

0.218 467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

7

4

5

6

3

2

1

भूमिस्वामी

657 0.291 0.050 31 लड़किया बेबा चिनू जमनाप्रसाद, मथरा बबलू तनय चिनू 1/8 हि. जाति यादव दयाराम तनय नन्दी जाति यादव 1/2 भाग सुखलाल तनय भग्गू यादव 1/16 भाग स्वामी, सियाराम तनय नथू यादव 1/24 स्वामी कलिया मनकू लाड़कुंवर पुत्री नथू 1/96 भाग सुमत्रा बेबा नथू यादव 1/96 भग्गू तनय जुद्दे यादव 1/9 भाग शंकर तनय शैबू यादव 1/8 भाग

0.291 0.050

1

भूमिस्वामी

32

0.020

658 0.097

दयाराम तनय नन्दी 1/2 हि. लुड़किया बेबा चिनू जमनाप्रसाद मथरा बल्लू तनय चिनू 1/2 हि. यादव

1

0.020

0.097

भूमिस्वामी

33

0.077 0.020

659

सुखलाल तनय भग्गू1/2 हि. स्वामी सियाराम तनय नथू 1/3 हि. कलिया मनकू लाड़कुंवर पुत्री नथू 1/8 हि. सुमन बेबा नथू 1/24 हि. जाति यादव

1

0.077 0.020

भूमिस्वामी

रामदास तनय गजई जाति बाढ़ई

34

116 0.202

0.100

1

0.202 0.100 स्वामी भइयन कैलाश त. चिन्टूवा रती बेबा चिन्टूवा यादव

35

0.100

683/2 0.405

0.405 0.100

1

भूमिस्वामी

36 महेश, सुरेन्द्र तनय रघुवरदयाल 1/3 जाति ब्रा. राजाराम रमाशंकर प्रमोद , प्रवीन तनय भन्तू 4/15 हि. अरूण, अमित तनय द्वारका 1/15 हि. मातादीन तनय रतीराम 1/6 हि. जाति ब्रा. जयप्रकाश , नन्नीराजा उर्फ बुद्दप्रकाश तनय दयाराम 1/6 हि. जाति ब्रा.

0.040

694 0.085

0.040

698 0.089

0.050

699 0.138

0.312 0,130

3

भूमिस्वामी

37

0.040

0.109

695

महेश सुरेद्र तनय कल्लू 1/2 हि. राजाराम रमाशंकर प्रमोद प्रवीन तनय मन्नू अरूण , अमित तनय द्वारका 1/10 हि. जाति ब्रा.

0.109 0.040

1 468

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

6

7

5

4

3

2

1

भूमिस्वामी

38

0.050

0.065

696

महेश सुरेन्द्र तनय रघुवरदयाल ब्रा. 1/9 हि. मातादीन तनय रतीराम 1/18 जयप्रकाश, नातीराजा उर्फ बुद्धप्रकाश तनय दयाराम 1/18 हि. मुन्नालाल तनय हरप्रसाद 1/9 हि. सत्यनारायण रामनारायण तनय हीरालाल 4/18 हि. महेश सुरेन्द्र तनय कल्लू 1/4 हि. जाति ब्रा. राजाराम रमाशंकर प्रमोद प्रवीन तनय मनु 4/16 हि. अरूण अमित तनय द्वारका 1/16 हि. ब्रा.

0.050

0.065

1

भूमिस्वामी

रामनारायण तनय हीरालाल ब्रा.

39

0.020

697 0.061

0.400

1.259

703/2

0.100

0.700

1034/2

0.520

2.020

3

भूमिस्वामी

40

0.050

0.129

707

हरिकुलन तनय दुर्गा लुहार 2/8 हि. रामकली पुत्री देवजू गड़रिया 4/9 नथुवा सरजू तनय बल्दू चमार 1/3 हि.

0.050

1

0.129

भूमिस्वामी

41 जुगना फूलचन्द्र लल्लू तनय गिस्सू मु. जुगडू बेबा गिस्सू 1/6 हि. रामदीन भागीरथ रमेश तनय बृजलाल 5/6 हि जाति नापित

0.040

0.227

764

0.008

0.008

754

0.025

0.101

749

0.025

750 0.061

0.098

0.397

4

भूमिस्वामी

42

0.020

0.081

708

सरजू तनय बल्दुवा हि 1/2 हरिदास मनप्यारे तनय सरजू 1/2 हि. जाति चमार

0.020

0.081

1

43 रामदीन भागीरथ रमेश तनय बृजलाल नापित 2/3 हि. भूमिस्वामी जगना फूलचन्द्र लल्लू तनय गिस्सू मु. जुगडू बेबा गिस्सू रति पुत्री जिस्सू 1/3 हि. जाति चमार

0.080

755 0.121

0.090

756 0.138

0.259 0.170

2

44

0.160

0.942

748

सुकलाल तनय भग्गू 1/3 हि. स्वामी सियाराम तनय नथू भूमिस्वामी 1/6 हि. कलिया मनकू लाड़कुंवर पुत्री नथू 1/8 हि. जमुना बेबा नथू1/24 हि. शंकर तनय सोबू 1/3 हि. जाति यादव

0.160

0.942

1 469 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

6

3

4

5

2

7

761 0.113 0.030 रामदीन भागीरथ रमेश तनय बृजलाल नापित

45

0.030

1

0.113

भूमिस्वामी

46 मुन्नालाल , सरूपा, निरपत, छननू तनय घासी हि. 1/2 यादव, जस्सू तनय रन्जुवा मु. खरगिया बेबा रमजुवा 1/6 हि. भैयालाल तनय तिजुवा मु. रतिया बेबा दिविया वृषभान भुमानीदास ना.बा. प्रकाश तनय दिविया सं. माता रत्या बेबा दिविया 1/6 हि. मथरा सिन्दर तनय हन्ता चमार 1/6

0.160

1051 1.412

1049 0.364

0.050

1039 0.713 0.060

1040 0.295 0.095

1041 0.194 0.050

5

0.415

2.978

भूमिस्वामी

47

1.078

0.200

1034/1

अवधेश , बृजेश देवेश प्रमोद तनय रामराजा 2/3 हि. सत्यनारायण तनय हीरालाल 1/3 हि. सत्यनारायण रामनारायण तनय हीरालाल

1

1.078 0.200

0.050

0.190

भूमिस्वामी 949/2

तारा पुत्री हिन्दू पत्नि पारीक्षत यादव

48

1

0.190 0.050

0.069 0.020

भूमिस्वामी 949/3

आशाराम जगदीश तनय मकुन्दे यादव

49

1

0.069 0.020

भूमिस्वामी

50

0.025

948 0.223

जगप्रसाद घनश्याम धरमदास मुन्नालाल तनय सरमन सम्पत पुत्री सरमन बाढ़ई

0.025

0.223

1

भूमिस्वामी

0.020

951 0.020

रामसेवक तनय गजई बाढ़ई

51

0.100

952 0.170

0.020

953 0.093

3

0.283

0.140

भूमिस्वामी

52

958 0.409 0.180 जगदीश रामेश्वर तनय प्रभूदयाल 1/3 हि. प्रभूदयाल तनय चतरा 1/6 हि. रामसेवक तनय गजई 1/2 हि. जाति बाढ़ई

957 0.105 0.020

0.025

959 0.745

963 0.202 0.050

0.275

4

1.461

53

भूमिस्वामी

962/1 1.214 0.150 धनीराम तनय खुमान बेटीबाई प्रेमबाई पुत्री खुमान मु. गैंदाबाई बेबा खुमान अहिरवार

0.150

1

1.214 [भाग 1 470

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

6

3

4

5

7

2

1

भूमिस्वामी

1703/

54

0.360 0.080

1554

अमना तनय गुमना चमार 1/2 हि. रामसेवक तनय उम्मेदा चमार 1/2 हि.

0.080

1556 0.287

1560 0.287 0.150

3

0.934

0.310

भूमिस्वामी

55

0.073

0.025 अलमा तनय कमतुवा चमार

1561/ 1698

1

0.025

0.073

भूमिस्वामी

0.117 0.030

1584

56 भगवानदास तनय भैयालाल यादव

1585 0.304 0.040

1662/

0.425

0.030

1585

1586 0.105

0.040

0.030

1588/1 0.060

0.320 0.010

1580

6

0.180

1.331

भूमिस्वामी

57

1579 0.394 0.010 मन्नू पत्नि भगवानदास 1/3 हि. भगवानदास तनय भैयालाल यादव 2/3 हि.

1

0.394 0.010

15.740

109 46.963

योग-

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में अक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 15-अ-82-17-18

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं ।

:

सतधारा तालाब योजना (1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

:

टीकमगढ़

1. जिला

:

लिधौरा

2. तहसील

रूपगंज

3. ग्राम

12

4. प.ह.नं.

3.006 हेक्टेयर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्र.

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)

7

6

3

5

4

2

1

1 मोहनलाल तनय मकुन्दी हरप्रसाद प्यारेलाल तनय डरू 1/4 हि. मु. गनेशी बेबा हल्के लखन तनय हल्के मुन्नी लड़कू पुत्री हल्के4/24 हि. मु. सुक्कन बेबा ढक्क राकेश तनय ढक्कू जस्सू सखी पुत्री ढक्कू 1/24 हि. हरबू बेबा रामलाल विनीता पुत्री रामलाल 1/24 हि. जाति गड़रिया हरबू बेबा रामलाल विनीता पुत्री रामलाल 1/24 हि. जाति गड़रिया डरू मकुन्दी तनय परमोला 1/2 हि. जाति गड़रिया

0.100

0.283

9

0.080

0.392

10

0.300

0.672

617/ 985

0.480

1.347

3 [भाग 1 472

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

6

7

5

3

4

2

1

0.180

1.700

595/1

2 रामबगस कामता बैजनाथ तनय भुवन यादव

0.180

1

1.700

0.100

594 0.709

झुतर मनका बृजलाल तनय उद्देत काछी

3

0.100

1

0.709

4 रामबगस कामता बैजनाथ तनय भुवनं यादव

0.105 0.056

573

0.040

0.121

572

0.020

0.073

570

0.030

0.069

571

568 0.178 0.060

0.020

562 0.231

0.100

563 0.271

7

0.326

1.048

692 0.870 0.150 5 बेजनाथ तनय भुवन यादव 1/4 हि. कलावती बेबा प्यारेलाल करन हरीराम तनय प्यारेलाल शीला पुत्री प्यारेलाल कुम्हार 1/4 सुकरूद्दीन तनय राजे खा जाति मुसलमान 1/2 हि.

0.150

0.870

1

6 मन्नू महीपत तनय भगवानदास यादव 3/4 हि. मुन्नालाल तनय कामता 1/4 ब्रा.

0.336

0.120

517

0.160

516 0.352

0.120

515

0.384

3

1.072 0.400

0.101 0.020

430/1

7 रज्जाक अली तनय झगदे खां मुसलमान

0.227 0.120

510

0.120

413/1 0.125

0.050

431/1 0.128

4

0.310

0.581

0.130

0.595

414

8 छिदू उम्मेद तनय इलाही मुसलमान

0.130

0.595

1

0.127 0.050

431/1

9 शेर खां तनय भैयालाल मुसलमान

0.067 0.020

422/1

0.070

0.194

2

0.010

0.020

431/2

10 रज्जाक अली तनय झगड़े खां 1/2 हि. शेर खां तनय भइयालाल 1/2 मुसलमान

0.010

0.020

1 473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

6

7

4

5

3

2

0.020

0.142

514

11 बसीर बजीर मुनीर फकीर यासीन तनय नत्थू खां हि. 1/6 पान खां तनय पल्टू खां हि 5/12 रहीमन बेबा कादिर खां 1/24 हि. करामत तनय कादिर खां 1/24 हि. बेहना जाति मुसलमान

1

0.020

0.142

0.841

0.200

433

12 वंशी दयाराम तनय नाथूराम काछी

1

0.841 0.200

0.324 0.060

434/2

13दयाराम तनय नाथूराम कुशवाहा 1/3 हि. वंशी तनय नाथूराम 2/3 कुशवाहा

0.324 0.060

1

14अकबर खां तनय जाफर खां 33/84 हि. महराव तनय जाफर खां 33/84 हि. मुमताज तनय जाफर 3/21 हि. सरीपन बेबा जाफर 1/14 हि. जाति मुसलमान

0.348 0.060

421

0.109 0.025

876

0.603 0.120

877

1.060 0.205

3

0.522 0.050

420

15कासम खां मौरम खां खैराती खां तनय रज्जाक खां 1/3 हि. रमजान खां तनय खुशी खां 1/3 हि. बफाती खां अजमेरी मुबारक खां तनय रमजान खां 1/3 हि. जाति मुसलमान

0.522

0.050

1

870 1.218 0.200

16 अकबर महराव तनय जाफर 621/1218 हि. मुमताज तनय जाफर 594/1218 हि. सरीपन बेबा जाफर 3/1218 हि. जाति मुसलमान

0.200

1

1.218

17 अकबर महराव तनय जाफर खां 1/2 हि. मुमताज तनय जाफर खां 1/2 हि. जाति मुसलमान

0.030

0.105

871

0.069 0.025

872

873 0.085 0.040

874 0.085 0.010

875 0.097 0.010

0.441 0.115

5

योग-

37 12.684 3.006

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा , जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 474

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्रमांक 16-अ-82-17-18

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा #60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं ।

सतधारा तालाब योजना

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

टीकमगढ़

1. जिला

लिधौरा

2. तहसील

3. ग्राम

विजयपुर

15

4. प.ह.नं.

2.614 हेक्टेयर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

क्र.

खसरा क्रमांक

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)

क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)

6

7

5

4

3

2

1

भूमिस्वामी

0.050

264/1 1.190

1 मुलुवा तनय प्यारेलाल 1/4 हि. श्याम 'बेबा दिविया 1/20 हि. घनश्याम जमना तनय दिविया 1/5 हि. पार्वती बेबा जानकी 1/4 छिदू तनय अमान 333/2392 हि. पार्वती पुत्री भगवानदास 265/2392 हि. जाति काछी निवासी सतगुवां

0.050

1.190

1

भूमिस्वामी

0.534

227

0.110 2 जमनाप्रसाद तनय दिविया 7/10 हि. घनश्याम तनय दिविया 1/5 हि. मु. श्याम बेबा दिविया 1/10 हि. जाति काछी नि. सतगुवां

0.534 0.110

1 475 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

6

7

5

4

3

2

1

भूमिस्वामी

3

0.040

234 0.154

छक्की तनय तिजन हि. 1/3 भगवानदास गुविन्दी तनय जालम लछिया पुत्री जालम हि. 1/4 नीमा बेबा गनपत रमेश अम्मू तनय गनपत रामा पुत्री गनपत हि. 1/12 गौराबाई बेबा भुज्जू कलुवा गम्भीरा तनय भुज्जू 1/6 दितीया तनय रामदीन हि. 1/6 काछी नि. सतगुवां

0.154 0.040

1

भूमिस्वामी

0.050

0.125

236

4 मुलुवा तनय प्यारेलाल 48/500 हि. पार्वती पत्नी जानकी 202/500 हि. मु. श्याम बेबा दिविया 1/10 हि. घनश्याम जमना तनय दिविया 4/10 हि. जाति काछी निवासी सतगुवां

0.125

1

0.050

0.060

0.093

237

5 छिदू तनय अमान 1/4 हि. पार्वती बेबा जानकी 1/4 भूमिस्वामी हि. मुलुवा तनय प्यारेलाल 1/4 हि. श्याम बेबा दिविया 1/20 हि. घनश्याम जमना तनय दिविया 1/5 हि. काछी सतगुवां

0.060

0.093

1

2.501 0.120

238

6 छिद्दू तनय अमान पार्वती बेबा जानकी हि. 1/4 मुलुवा भूमिस्वामी तनय प्यारेलाल 178/2501 पार्वती पत्नी जानकी हि. 134/2501 श्याम बेबा दिविया 1/40 हि. घनश्याम जमुना तनय दिविया 1/10 मोहन गोरेलाल बृजलाल परमानंद घासीराम तनय झुलू 317/1344 मु. हिरिया बेबा झुलू 1/112 हि. , ठलुआ तनय वंशी 1/16 हि. , लक्ष्मन कमलू परसादी जगदीश, राजधर तनय ठलू 11/192 हि. गोरीबाई बेबा भुजुवा कलुवा गंभीरा तनय भुजुवा 1/32 दिविया तनय रामदीन हि. 1/32 तिजिया बेबा छिदू भगवानदास अजुध्या तनय छिदू, प्यारीबाई माना कस्तूरी पुत्री छिदू हि. 1/96 धनकू बेबा सूकी कल्लू तनय सूकी हिः 1/16, जाति काछी नि. सतगुवां

0.120

2.501

1

भूमिस्वामी

0.120

0.809

306/1

7 मु. तुलसा बेबा कमला रगवर हरिराम तनय कमला 3/7 हि. मु. भुमानीबाई बेबा बबलू दीनू ना.बा. तनय बबलू नीतू तमन्ना ना.बा. पुत्री बबलू वली संरक्षक माँ भुमानी बाई 1/7 हि. फूलवती कुंवर पुत्री कमला 2/7 निवासी ग्राम भूस्वामी सुमनलाल ना.बा. तनय कनई शोभा ना.बा. पुत्री कनई बली संरक्षक पिता कनई 1/7 हि. जाति बुनकर

0.120 .

1

0.809 [भाग 1 476

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

7

6

3

4

5

1

2

भूमिस्वामी

0.050

0.356

309/1

8 छिदू लखन तनय रामदास भुनिया पुत्री रामदास भुमनिया बेबा रामदास अहिरवार निवासी सतगुवां

0.050

0.356

1

309/2 0.518 0.050

भूमिस्वामी

9 छिदामी प्यारेलाल काशी सूका तनय चुन्ना चमार

1

0.050

0.518

भूमिस्वामी

310

0.061

0.010 10 घपोला भागीरथ तनय नवला जाति चमार नि. सतगुवां 2/3 हि. मु. लछिया बेबा हरचरन 1/12 हि. खिल्लू तनय हरचरन 1/4 हि.

1

0.010

0.061

320 0.295 0.130 11 घन्सू तनय पंचू 1/3 हि. घपोला भागीरथ तनय नवला भूमिस्वामी 4/9 हि. मु. लछिया बेबा हरचरन 1/18 हि. खिल्लू तनय हरचरन 1/6 हि. जाति चमार नि. सतगुवां

0.130

0.295

1

भूमिस्वामी

12

321

0.182 0.040 छिदू हरदयाल खुमान तनय डोमा 15/48 हि. भागवती पुत्री डोमा 1/48 हि. जसरथ रामबगस तनय कल्लूना. बा. बली संरक्षक माँ मडिया वाली बेबा कल्लू 2/3 हि. ,

0.040

1

0.182

भूमिस्वामी

13

0.174 0.075

323

हरप्रसाद दयाराम मोतीलाल तनय कपूरा हरकू पुत्री कपूरा मु. कल्लू बेबा कपूरा 1/2 हि. दुज्जू तनय मुजिया 1/2 हि. जाति काछी नि. सतगुवां

0.174

1

0.075

भूमिस्वामी

14

0.040

324 0.134

गल्लिया प्यारेलाल खिल्लू लटकन तनय हिरया 3/4 हि. दुग्गूतनय मुजिया 1/4 हि. जाति चमार नि. सतगुवां

0.134 0.040

1

0.120

0.312

भूमिस्वामी 325

दिवला भररू भरोसे तनय रल्लू जाति चमार

15

0.120

1

0.312

भूमिस्वामी

16

0.050

349 0.202

रामकिशोर जग्गू रगवीर तनय घन्सू अहिरवार 1/4 हि. दिवला भररू भरोसे तनय रल्लू 1/4 हि. छिदू तनय बुदुवा 1/4 हि. घन्सू फित्तू भुल्लू तनय पंचू जाति चमार 1/4 हि.

1

0.202 0.050

0.073

भूमिस्वामी 350 0.073

जालम तनय नथुवा चमार नि. सतगुवां

17

0.073

0.073

1

0.060

0.259

भूमिस्वामी 419

भरवा तनय उमराव अहिरवार निवासी सतगुवां

18

1

0.259 0.060

0.753

0.140

भूमिस्वामी 420

19 घनश्याम तनय गुमान धोबी निवासी सतगुवां

0.140

1

0.753 477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

6

7

5

4

3

2

(1

0.095

0.583

440

20 छिदामी, जानकी जगदीश तनय जुद्दा चमार 1/2 भाग भूमिस्वामी पनकू पत्नि छककीलाल काशीबाई पत्नी रमेश अहिरवार 201/874 हि. गोरेलाल तनय सुन्ना मैतर 236/874 हि. पता निवासी सतगुवां

0.060

441 0.291

0.155

2

0.874

0.070

0.295

भूमिस्वामी

21 गुल्ला छक्की तनय भन्ता निवासी सतगुवां

0.095

439 476 0.660

2

0.165

0.955

भूमिस्वामी

22

0.024

475 0.024

रामदास तनय अधरा 1/3 हि. रामा पत्नि बृजभान 1/3 हि. जाति धोबी नि. सतगुवां कल्लन तनय हल्के 1/3 हि.

0.024

0.024

1

भूमिस्वामी

23

0.210

477

0.080

उद्देत तनय छिग्गा 1/3 भाग भूस्वामी ढुल्ला रज्जू तनय दिविया अक्कू पुत्री दिविया 1/3 भाग झल्ला भल्ला तनय पिरवा 2/9 जमना मुन्ना तनय सूका 1/9 हि. जाति चमार नि. सतगुवां

0.080

0.210

1

भूमिस्वामी

24

0.328 0.060

478

ढुल्ला रज्जू तनय दिविया अक्कू पुत्री दिविया 1/2 झल्ला भल्ला तनय पिरवा 1/3 जमना मुन्ना तनय सूका 1/6 जाति चमार नि. सतगुवां

0.060

0.328

1

25

0.090

0.829

470/2/क

भरतू चिपला तनय दौलता, दुल्ला रज्जू तनय दिविया भूमिस्वामी जाति अहिरवार नि. सतगुवां 1/2 भाग भूमिस्वामी अवधेश बृजेश देवेश प्रमोद तनय रामराजा मु. मिथला बेबा रामराजा 1/4 हि. भानकुंवर पुत्री हरप्रसाद उर्फ हरदास 1/4 हि. जाति यादव निवासी गोटेट

0.090

0.829

2

0.140

542/2/ख 1.619

भूमिस्वामी

छन्दी तनय गनपत चमार

26

0.110

0.405

470/2/च

0.250

2

2.024

0.150

547/1/क 1.423

भूमिस्वामी

27 इमरत तनय हरकू घोसी नि. बिजरौठा

1

0.150

1.423

0.158

1.758

547/3

भूमिस्वामी

दसइयां तनय मिरचा चमार नि. बिजरौठा

28

0.158

1.758

1

29

0.060

0.259

322

मु. लछिया बेबा हरचरन 1/12 हि. , खिल्लू तनय हरचरन भूमिस्वामी 1/4 हि. घपोला तनय नवल 2/3 हि. जाति अहिरवार निवासी सतगुवां

0.259 0.060

1 [भाग 1 478

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

6

3

4

5

7

2

भूमिस्वामी

0.334 0.034

470/2 ख

30 संतोष रामस्वरूप, नंदकिशोर तनय इमरत 1/3 हि. मातादीन, प्रेमनारायण, पुष्पेन्द्र तनय रामरतन 1/3 हि. ग्यादीन तनय आशाराम 1/3 हि. जाति घोषी निवासी बिजरौठा

1

0.334 0.034

योग-

33 17.743 2.614

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे द्वितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्रमांक 08 - एस.सी.दो-2018.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर, राजगढ़, एतद्वारा वर्ष 2018 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

दिनांक

दिन (वार)

त्यौहार का नाम (4)

(2)

(3) .

क्रमांक (1)

6मार्च 2018

रंगपंचमी

मंगलवार

1

सोमवार

उर्स बाबा बदखशानी

2

12मार्च 2018

8 नवम्बर 2018

3

दीपावली का दूसरा दिन, गोवर्धन पूजा

गुरुवार

कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 539 - व.लि.2018 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2-99- एक-4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृति करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक/दिन/ त्यौहार के लिये वर्ष 2018 के लिए रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं:-

दिन

त्यौहार का नाम (4)

(3)

दिनांक (2)

क्रमांक (1)

शनिवार

3 मार्च 2018

1

भाईदूज

13 सितम्बर 2018

2

गणेश चतुर्थी

गुरुवार

3

8 नवम्बर 2018

दीपावली का दूसरा दिन

गुरुवार

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे .

प्रीति मैथिल नायक , कलेक्टर.

479

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्र. 8642- भू-अर्जन-वर्ष 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पचामा जलाशय निर्माण हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन -पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(1) बालाघाट बैहर परसवाड़ा

(3) पचामा, दलदला, नारंगी सोनपुरी- घोन्दी.

निजी भूमि 23.533 शास. भूमि 35.198 (कुल रकबा 58.731 हे. ) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति वृक्ष.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, बैहर जिला बालाघाट.

(6) पचामा जलाशय नहर एवं बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmblaghat @ nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) /भू-अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सिंचाई सर्वेक्षण बालाघाट में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर बालाघाट/ अ.वि.अ. ( रा. ) बैहर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 480

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्र. 9171 - जि.भू.अर्जन.- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम/ प.ह.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) (1) (2)

(3)

(4)

29.42

दरबई जलाशय सिवनी

दरबई- प.ह.नं. 28

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी , जिला सिवनी.

छपारा/ चमारी खुर्द

( 1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) / भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9201 - जि.भू.अ. - 2017 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे जो कि भारत शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियांन्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी

ग्राम-भोमाटोला ब.नं. -460

प.ह.नं. -76.

सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा.

1.43 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.

छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन का बड़ी लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु.

तहसील- सिवनी रा.नि.मं.- भोमा.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय , कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9202 - जि.भू.अ. - 2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास , पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे जो कि भारत शासन की महत्त्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियांन्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

482

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

तहसील-

सिवनी

ग्राम- ईदावाड़ी प.ह.नं. -81.

सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा.

0.71 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.

रा.नि.मं.-

छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन का बड़ी लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु.

सिवनी भोमा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद्र डाड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

पत्र क्र. 707 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर बाणसागर सिहावल नहर/ शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला- सीधी

तहसील- रामपुर नैकिन 483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

ग्राम का नाम- बेलकसरी

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.222 हेक्टेयर.

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(4)

धारा 12 के अन्तर्गत

प्राधिकारी अधिकारी

(3)

(2)

(1)

0.053

115/1

0.082

115/2

बाणसागर सिहावल नहर प्रणाली के मुर्तला माइनर एवं रामपुर उद्वहन नहर के विस्तार हेतु.

0.063

कार्यपालन यंत्री लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

116/1

432

0.024 0.222

योग

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्ति किया जाता है अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत् जारी उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत् लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

) यह सूचना सर्व- सम्बधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

(5

पत्र क्र. 709- भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर बाणसागर सिहावल नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला-सीधी

तहसील- रामपुर नैकिन

ग्राम का नाम - मुर्तला कोठार

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - रकबा 0.645 हेक्टेयर.

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(हे. में. )

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी (3)

(2)

(1)

0.029

50

0.012

51

(4) बाणसागर सिहावल नहर प्रणाली के मुर्तला माइनर एवं के विस्तार हेतु.

0.060

कार्यपालन यंत्री लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी (म. प्र. ) .

59/1/1 , 59/1/2

0.012

68 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

484

(4)

(3)

(2)

(1)

0.012

69

0.021

73

0.028

74

0.030

75

0.075

76

0.012

77

0.036

104/1, 104/2

0.024

105

0.085

106/1 , 106/2

0.040

109/1 , 109/2

0.067

110/1 , 110/2

0.015

117

0.048

506

0.039

548

0.645

योग ...

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्ति किया जाता है अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4 ) धारा 11 के तहत् जारी उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत् लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्व- सम्बधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 711 - भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर बाणसागर सिहावल नहर/ शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला-सीधी

तहसील- रामपुर नैकिन

ग्राम का नाम- झांझ

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 2.095 हेक्टेयर .

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं .

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

0.15

34/2

0.075

(3) कार्यपालन यंत्री लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला-सीधी

34/3

0.080

(4) बाणसागर सिहावल नहर प्रणाली के डांडी टोला माइनर के विस्तार हेतु.

(म. प्र. ) .

41 485 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(1) 43

64

65

67

81

82

83

87

113

114

115

118

119

120

124

125

126

127

1412 1413

1417

1418 1419 1421 1511 1512 1513 1516 1518 1556 1557 1559 1560 1561 1567 1568

(4) (2)

(3)

0.062

0.025

0.062

0.075

0.062

0.025

0.050

0.100

0.080

0.043

0.062

0.020

0.044

0.012

0.025

0.100

0.062

0.006

0.045

0.0370

0.012

0.075

0.037

0.012

0.012

0.062

0.081

0.062

0.043

0.025

0.175

0.012

0.018

0.070

0.027

0.070

2.095

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर , सीधी को प्रशासक नियुक्ति किया जाता है अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत् जारी उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत् लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्व- सम्बधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

486

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. 02 - भू- अर्जन- 2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी , अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि, भूमि, भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 की धारा

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(5)

(4) 0.061

(3) चचाई

(1) रीवा

(2) सिरमौर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

रीवा जिले के सिरमौर से सेमरिया मार्ग के कि.मी. 6/4 में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 32- भू- अर्जन- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही, जनसुनवाई तथा विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदनानुसार यह पाया गया है कि प्रस्तावित भू- अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण हो रहा है तथा प्रस्तावित भूमियों के भू-अर्जन से किसी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है. भू- अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है. परियोजना के संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सार्वजनिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 की धारा द्वारा

तहसील

जिला

(हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

0.070

अनूपपुर शहर में कटनी, (3) 1. अनूपपुर

अनूपपुर

अनूपपुर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , रीवा.

0.074

2. सामतपुर

61 पर रोड ओवर ब्रिज का

बिलासपुर रेल खंड में अनूपपुर यार्ड में फाटक क्र. बी. के.- निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 23- भू- अर्जन-17-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.50 (1) सतना

(3) नीमी

(2) रघुराजनगर

4.50

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 25- भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.75

(3) उतैली

(1) सतना

(2) रघुराजनगर

3.75

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

488

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. 27- भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3) करसरा

4.50 (1) सतना रघुराजनगर

4.50

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 29 - भू-अर्जन-17-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

4.00

(3) पुरैनी

(1) सतना रघुराजनगर

4.00

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 31 - भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है , भाग 1 ]

489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4)

5.00 (1) सतना

फुटौधा

रघुराजनगर

5.00

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 33 - भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.37 (1) सतना

(3) बाबूपुर

(2) रघुराजनगर

योग

4.37

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 35 - भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) बराज

(4) 4.25 (1) सतना

(2) रघुराजनगर

योग

4.25

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग , क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

490

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. -अर्जन-17-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

4.75

(3) उमरी

(1) सतना

(2) रघुराजनगर

4.75

योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 39- भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1). उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

2.50 (1) सतना

(3) निरंजनपुर

(2) रघुराजनगर

2.50

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 41 - भू- अर्जन- 17-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

3.00 (1) सतना

(3) भर्जुना खुर्द

(2) रघुराजनगर

3.00

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

शाखा नहर हेतु. बाणसागर परियोजना की मझगवां (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. 43 - भू-अर्जन- 17-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

4.375 (1) सतना

(3) बारी खुर्द

(2) रघुराजनगर

योग . 4.375

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) . (5)

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 45- भू-अर्जन- 17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.63 (1) सतना

(3) खम्हरिया

(2) रघुराजनगर

योग .. 5.63

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 47- भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3)

(हे. में) (4) (2)

9.75 (1) सतना

बारी कला

रघुराजनगर

योग .. 9.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

492

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

[भाग 1 क्र. 49- भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1) सतना

6.00

भरजुना कला

(2) रघुराजनगर

योग .. 6.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 51 - भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)

(4)

5.00 (1) सतना

मझगंवा

रघुराजनगर

योग .. 5.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 53- भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

2.50

(3) मटीमा

(1) सतना

(2) रघुराजनगर

योग . 2.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवां

शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

493

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. 55- भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

लगभग क्षेत्रफल (4) 4.40

(3) पथरहा

(1) सतना

(2) रघुराजनगर

योग 4.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 57- भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(हे. में)

लगभग क्षेत्रफल (4) 2.00 (1) सतना

(3) साहा

(2) रघुराजनगर

योग .. 2.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) . (5)

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. प्रशा.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

4.034 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) महमूदपुर

अनुसूची

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर

संभाग रीवा ( म . प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की महमूदपुर माइनर नं. -3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

494

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. 67- प्रशा. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

(3) गोंदरी नं. - 1

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.364 (2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की महमूदपुर माइनर नं. - 3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 69 - प्रशा. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.170 (2) मनगवां

(3) गोंदरी नं. -6

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोदरी माइनर नं. -3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 71 - प्रशा.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(3)

(2)

0.655

गोंदरी नं. - 2

मनगवां

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की पिपवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. - 3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 73- प्रशा. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

4.060 रीवा

लोहदवार

रायपुर- कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी मुख्य नहर की लोहदवार माइनर नं. - 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 9 जनवरी 2018

पत्र क्र. 145 - प्रशा . - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 496

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)

(4) (1)

नौगांव नं. 4

1.500 सतना

रामनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलोंद , जिला शहडोल.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 5 जनवरी 2018

प्र. क्र. 2 - अ-82-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2) (3)

(1)

18.764 सीहोर बुधनी तालपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.

बरखेड़ा से बुधनी तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2 - अ- 82-17-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) 497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2) (3)

10.300

माना

सीहोर बुधनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.

बरखेड़ा से बुधनी तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 1 - अ-82-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.157 सीहोर बुधनी बांसापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.

बरखेड़ा से बुधनी तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(

(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , तरुण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

498

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 सितम्बर 2017 i

प्र. क्र. 14- अ- 82 - वर्ष- 2016-17.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-गुनौर

(ग) ग्राम- अमानगंज, प.ह.नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.440 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टे. में)

(3)

(2)

(1)

0.102

375/1

निजी भूमि

0.010

375/2

निजी भूमि

0.019

376

निजी भूमि

0.068

385

निजी भूमि

0.290

384/1

निजी भूमि

0.235

384/2

निजी भूमि

0.288

378

निजी भूमि

0.012

380

निजी भूमि

0.416

379

निजी भूमि

योग : 1.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमानगंज बाईपास मार्ग लंबाई 1.5 कि.मी. ( एस.एच.- 10 पवई मार्ग से एस.एच. - 47 सिमरिया मार्ग तक) कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 01 जनवरी 2018

प्र. क्र. 27- अ-82-वर्ष 2016-17.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) , ( 2 ) , (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक ( 2 ) में वर्णित भूमि के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची ( 1 )

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- कृष्णगढ ( कृष्णगढ़ माइनर) , प.ह.नं. 30 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.250 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टे. में)

(3)

(2)

(1)

3522/1

0.010

निजी भूमि 3518/1

0.070

निजी भूमि

0.080

3517

निजी भूमि

0.010

3544

निजी भूमि

0.030

3546/1

निजी भूमि 499

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.010

3546/2

निजी भूमि

0.010

3546/3

निजी भूमि

0.160

3552

निजी भूमि 3556

0.180

निजी भूमि

0.100

3557

निजी भूमि

0.010

3558

निजी भूमि 4634

0.090

निजी भूमि

0.160

4633

निजी भूमि 4639/1

0.110

निजी भूमि

0.080

4640

निजी भूमि

0.060

4642

निजी भूमि

0.100

4643

निजी भूमि

0.080

4650

निजी भूमि

0.050

4585

निजी भूमि

0.050

4649

निजी भूमि

0.010

4586

निजी भूमि

0.060

4587

निजी भूमि

0.060

4588

निजी भूमि

0.010

4582

निजी भूमि

0.010

4583

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 4035

0.040

4036

निजी भूमि

0.040

4037

निजी भूमि 4038

0.010

निजी भूमि

0.050

4039

निजी भूमि

0.010

4040

निजी भूमि

0.080

4046

निजी भूमि

0.050

4047

निजी भूमि

0.020

4048

निजी भूमि 4050

0.010

निजी भूमि

0.050

4049/3

निजी भूमि

0.080

4131

निजी भूमि

0.010

4132

निजी भूमि

0.010

4128

निजी भूमि

0.040

4130

निजी भूमि

0.040

4120

निजी भूमि

0.100

4129

निजी भूमि

0.080

4119

निजी भूमि

0.040

4118/1

निजी भूमि

0.030

4118/2

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

4172

0.030

निजी भूमि

0.040

4173

निजी भूमि

0.010

4174

निजी भूमि

0.010

4176

निजी भूमि

0.070

4177

निजी भूमि

0.020

4182

निजी भूमि

0.080

4180/2

निजी भूमि

0.010

4179

निजी भूमि

0.060

4200

निजी भूमि

0.010

4201

निजी भूमि

0.060

4202

निजी भूमि

0.010

4203

निजी भूमि

0.060

4220

निजी भूमि

0.110

3736

निजी भूमि

0.010

3735

निजी भूमि 3734/3

0.210

निजी भूमि

0.010

3739

निजी भूमि 4223/2

0.010

निजी भूमि

0.010

3545

निजी भूमि

0.010

3514/1

निजी भूमि

0.010

4045

निजी भूमि योग : 3.250

अनुसूची (2)

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- कृष्णगढ ( कुपना माइनर ) , प.ह.नं. 28 (घ) क्षेत्रफल-3.130 हेक्टेयर.

खसरा

कुल अर्जित भूमि का प्रकार

रकबा

नम्बर

(हेक्टे. में)

(3)

(2)

(1)

0.020

1574

निजी भूमि

0.010

1757

निजी भूमि

0.070

1807

निजी भूमि

0.040

1800

निजी भूमि

0.010

1801

निजी भूमि

0.020

1802

निजी भूमि 1803/2

0.010

निजी भूमि

0.080

1790.

निजी भूमि 500

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

(2)

(3) (1)

0.010

1789

निजी भूमि

0.100

1932

निजी भूमि

0.020

1931

निजी भूमि

0.010

1933

निजी भूमि

0.070

1934

निजी भूमि

0.020

1935

निजी भूमि

0.030

1940

निजी भूमि

0.040

1939/2

निजी भूमि

0.030

1947/1

निजी भूमि

0.040

1939/1

निजी भूमि

0.020

1947/2

निजी भूमि

0.010

1948/1

निजी भूमि

0.020

1948/2

निजी भूमि

0.030

2004

निजी भूमि 2002

0.100

निजी भूमि

0.070

2020

निजी भूमि

0.070

2021

निजी भूमि

0.010

2027

निजी भूमि

0.020

2028/1

निजी भूमि

0.020

1949

निजी भूमि

0.090

2028/2

निजी भूमि

0.010

2026

निजी भूमि

0.050

2029

निजी भूमि

0.010

2080

निजी भूमि

0.050

2081

निजी भूमि

0.030

2082

निजी भूमि

0.010

2078

निजी भूमि

0.040

2097

निजी भूमि

0.020

2098

निजी भूमि

0.070

2099

निजी भूमि

0.040

2101

निजी भूमि

0.010

2102

निजी भूमि

0.020

2196

निजी भूमि

0.040

2199

निजी भूमि

0.020

2202/1

निजी भूमि

0.030

2206

निजी भूमि

0.010

2100

निजी भूमि

0.050

2205

निजी भूमि

0.050

2207/1

निजी भूमि 2204

0.010

निजी भूमि 2211

0.050

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

2214/1

0.070

निजी भूमि

0.010

2213

निजी भूमि

0.050

2484

निजी भूमि 2483

0.010

निजी भूमि

0.010

2485

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 2314

0.070

2315

निजी भूमि

0.030

2316

निजी भूमि

0.040

2317

निजी भूमि

0.070

2318

निजी भूमि 2310

0.080

निजी भूमि

0.040

2321

निजी भूमि

0.050

2309

निजी भूमि

0.040

2326

निजी भूमि

0.010

2327

निजी भूमि 2328

0.110

निजी भूमि

0.020

2307/2

निजी भूमि 2329

0.010

निजी भूमि

0.010

2332

निजी भूमि

0.050

2331

निजी भूमि

0.010

2334

निजी भूमि

0.010

2335

निजी भूमि

0.050

2336

निजी भूमि

0.060

2456/1

निजी भूमि

0.040

2457

निजी भूमि

0.010

2405

निजी भूमि

0.050

2406

निजी भूमि

0.020

2407

निजी भूमि

0.040

2408

निजी भूमि 2453

0.010

निजी भूमि

0.020

2428/1

निजी भूमि

0.120

2429/1

निजी भूमि

0.010

2424

निजी भूमि

0.150

2434

निजी भूमि

0.010

2435

निजी भूमि

3.130

योग

अनुसूची ( 3 )

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई 501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- कृष्णगढ ( सुनेही माइनर ) , प.ह.नं. 28 (घ) क्षेत्रफल-1.290 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में )

(3)

(2)

(1)

0.030

4489/1

निजी भूमि

0.060

4493

निजी भूमि

0.050

4494/1

निजी भूमि

0.020

4495/1

निजी भूमि

0.040

4492

निजी भूमि

0.150

4499

निजी भूमि

0.030

4500/1

निजी भूमि 4500/2

0.010

निजी भूमि 4501

0.070

निजी भूमि

0.020

4502/1

निजी भूमि

0.020

4502/2

निजी भूमि 4504

0.040

निजी भूमि 4508

0.080

निजी भूमि 4509

0.030

निजी भूमि

0.080

4510

निजी भूमि 4516

0.100

निजी भूमि

0.040

4544/3

निजी भूमि 4542

0.040

निजी भूमि 4541

0.080

निजी भूमि 4517

0.080

निजी भूमि

0.040

4385

निजी भूमि 4386

0.060

निजी भूमि

0.090

4400/1

निजी भूमि 4400/2

0.030

निजी भूमि योग .

1.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26 - अ- 82- वर्ष 2016-17.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित भूमि के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची ( 1 )

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- करही, प.ह.नं. 20

( घ) लगभग क्षेत्रफल-8.77 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टे. में)

(3)

(2)

(1)

0.260

1029

निजी भूमि 1028

0.150

निजी भूमि 1027

0.020

निजी भूमि

0.260

1026

निजी भूमि

0.020

1026/1258

निजी भूमि

0.180

1025

निजी भूमि

0.060

1024

निजी भूमि 1023

0.170

निजी भूमि

0.030

1019

निजी भूमि 1022

0.120

निजी भूमि

0.110

1021

निजी भूमि 971

0.290

निजी भूमि 970/1

0.200

निजी भूमि

0.100

970/2

निजी भूमि 970/3

0.100

निजी भूमि

0.100

970/4

निजी भूमि 969/2

0.030

निजी भूमि 969/3

0.050

निजी भूमि

0.010

949

निजी भूमि

0.120

950

निजी भूमि 951/1257

0.010

निजी भूमि 502

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

(3)

(2)

(1)

0.020

947

निजी भूमि

0.160

952/1

निजी भूमि

0.210

952/2

निजी भूमि

0.010

960/1

निजी भूमि 960/2

0.080

निजी भूमि

0.010

959

निजी भूमि

0.130

958

निजी भूमि

0.030

956/1 /ka

निजी भूमि

0.070

956/1 /kha

निजी भूमि 956/2

0.120

निजी भूमि

0.090

698

निजी भूमि 703

0.010

निजी भूमि

0.060

699

निजी भूमि 704

0.240

निजी भूमि 700

0.010

निजी भूमि 705

0.190

निजी भूमि 711

0.020

निजी भूमि 712

0.140

निजी भूमि

0.010

713

निजी भूमि

0.030

724

निजी भूमि

0.030

723

निजी भूमि

0.030

721

निजी भूमि 722

0.030

निजी भूमि

0.010

719

निजी भूमि 718

0.030

निजी भूमि 717

0.050

निजी भूमि

0.080

715

निजी भूमि

0.010

714

निजी भूमि

0.020

716

निजी भूमि

0.070

739

निजी भूमि

0.060

743

निजी भूमि 746

0.230

निजी भूमि

0.180

738

निजी भूमि 737

0.030

निजी भूमि

0.340

470

निजी भूमि

0.060

457

निजी भूमि

0.130

460/1

निजी भूमि

0.050

460/2

निजी भूमि

0.180

459/1

निजी भूमि

0.040

459/2

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.030

463

निजी भूमि 461

0.060

निजी भूमि 446

0.140

निजी भूमि 445

0.030

निजी भूमि 0.040

444/1

निजी भूमि 0.100

444/2

निजी भूमि 409

0.020

निजी भूमि 410

0.090

निजी भूमि 0.080

411

निजी भूमि 413

0.120

निजी भूमि 0.040

443

निजी भूमि 442

0.030

निजी भूमि 0.060

439/1

निजी भूमि 439/2/ka

0.060

निजी भूमि

0.050

448

निजी भूमि

0.020

441

निजी भूमि

0.25

414/1

निजी भूमि 414/3

0.080

निजी भूमि

0.160

414/4

निजी भूमि

0.050

416

निजी भूमि

0.40

417

निजी भूमि

0.050

447

निजी भूमि

0.180

951

निजी भूमि

0.100

697/1

निजी भूमि

0.100

697/2

निजी भूमि

0.100

697/3

निजी भूमि

0.150

697/4

निजी भूमि

0.150

697/5

निजी भूमि

0.020

458

निजी भूमि

0.010

394

निजी भूमि

0.040

744

निजी भूमि

0.010

741

निजी भूमि 702

0.030

निजी भूमि

0.040

408/1

निजी भूमि

0.040

408/2

निजी भूमि

0.020

725/1

निजी भूमि

0.030

972

निजी भूमि

0.040

953/1

निजी भूमि 953/2

0.030

निजी भूमि

0.010

1020

निजी भूमि 503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

0.010

748

निजी भूमि

0.010

946

निजी भूमि

8.770

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

क्र. 2053 - जि.भू.अ. - 2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण:-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- केवलारी

(ग) ग्राम-डोकररांजी, प.ह.नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर में.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

04

0.07

0.005

05/06

0.01

5/5

0.085

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है-केवलारी से उगली मार्ग सागर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 1 जनवरी 2018

पत्र क्र. 03 - भू-अर्जन-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची के सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकिग्राम सेहुड़ा -551 , राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतरौला, तहसील जवा, रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग के कि.मी. 1/2 में सतधार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील-जवा

(ग) नगर/ ग्राम-सेहुड़ा-551

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर.

प्रकाशन निरस्त करने हेतु

अर्जित रकबा

पूर्व प्रकाशित खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

2/2/1

0.020

0.020

0.024

2/2/3

संशोधन प्रकाशन हेतु

अर्जित रकबा

संशोधित खसरा नं.

(हे. में)

(1)

(2)

0.020

212/1

212/2

0.020

212/3

0.024 504

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग में सतधार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीती मैथिल नायक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 3 जनवरी 2018

प्र. क्र. 14- अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील-दतिया

(ग) ग्राम- दतिया गिर्द

(घ) अर्जित क्षेत्रफल-2.60 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

2489/8

0.29

2496/7

0.23

2496/7/1

2496/5

0.19

0.24

2496/4

0.22

2496/3

2496/2/3

0.34

0.07

2496/2/4

2496/14/1

2496/14/2

0.30

2496/14/3

(2)

(1)

0.07

2474/9/2/2

2474/9/2/7

0.16

0.10

2496/13/2/2

2474/9/1

0.39 योग : 2.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.- खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 3 जनवरी 2018

प्र. क्र. 06- अ- 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-राई

(घ) क्षेत्रफल-0.310 हेक्टेयर .

रकबा

सर्वे नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

0.150

908/1 , 908/2

0.010

909

0.150

914

योग : 0.310 भाग 1 ]

505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है .- हरसी उच्च स्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर की एम-1 मायनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 59 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- बेढ़ौवा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.495 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं .

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

20

0.008

0.120

39

42

0.024

0.024

43

0.004

44

0.052

47

0.100

48

50

0.008

0.096

51

0.024

52

(2)

(1)

0.026

53

54

0.022

0.019

55

56

0.024

57

0.019

59

0.025

0.019

61

62

0.029

0.032

63

616

0.048

0.064

618

0.048

619

0.048

620

0.080

621

622

0.184

0.060

623

624

0.048

0.032

682

0.024

899

921

0.184

योग .. 1.495

ब-शासकीय भूमि

योग अब

1.495

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " बेढ़ौवा माइनर नहर में माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 61 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर 506

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

(ग) ग्राम- मनवाही 453

(घ ) क्षेत्रफल -0.012 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर)

(3)

(2)

(1)

0.102

146

0.004

889

888

0.052

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.008

64

0.004

65

0.012

योग

निरंक

(ब )-शासकीय भूमि

महायोग.. 0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " कटकी माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 63 - प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ ग्राम - कटकी

(घ ) क्षेत्रफल-2.452 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर)

0.008

909

910

0.088

0.090

911

0.060

880

0.036

863

0.032

864

0.024

865

0.024

866

0.020

867

0.060

868

0.036

870

0.064

871

0.040

850

0.030

849

0.028

848

0.028

843

0.044

838

837

0.056

804

0.169

792

0.040

0.022

791

790

0.158

0.035

794

788

0.109

0.074

795

0.076

787

0.132

753

752

0.023

755

0.042

751

0.018

756

0.140

0.008

758

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.108

154

0.100

153

151

0.108

0.006

150

0.008

148

772

0.134

773

0.016

योग .. 2.452

निरंक ( ब ) शासकीय भूमि

2.452.

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " कटकी माइनर नहर निर्माण " में 507

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 जनवरी 2018

पत्र क्र. 103 - प्रवा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील-विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम-तिमुआ

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.295 हेक्टेयर.

खसरा नं. प्रभावित भू-स्वामी का नाम

क्र. रकबा आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूगि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील-विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम-लूली

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.12 हेक्टेयर .

क्र. भू-स्वामी का नाम

खसरा नं. प्रभावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(3) (4) (2)

(1)

1. श्री जगदीश प्रसाद पिता जगतबन्धू 166/1 योग .. 0.12 0.12 पत्र क्र. 107-प्रवा. भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

220/1 0.1295 1. श्री अमरनाथ पिता बद्री प्रसाद

220/10 0.1295 2. श्री अमरनाथ पिता बद्री प्रसाद

220/2 0.1295 3. श्री जगदीश प्रसाद पिता बद्री प्रसाद

220/3 0.1295 4. श्री जगदीश प्रसाद पिता बद्री प्रसाद

220/4 0.1295 5. श्री भीमसेन प्रसाद पिता बद्री प्रसाद

220/5 0.1295 6. श्री भीमसेन प्रसाद पिता बद्री प्रसाद

220/6 0.1295 7. श्री तुलसीदास पिता बद्री प्रसाद

220/7 0.1295 8. श्री तुलसीदास पिता बद्री प्रसाद

220/8 0.1295 9. श्री राममित्र पिता बद्री प्रसाद

220/9 0.1295 10. श्री राममित्र पिता बद्री प्रसाद

योग .. 1.295 पत्र क्र. 105 - प्रवा. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु (1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- विजयराघवगढ़

( ग) ग्राम- इटहरा

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.207 हेक्टेयर.

क्र. भू-स्वामी का नाम

खसरा नं. प्रभावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(3) (4) (2)

(1)

439 0.146 1 . श्री जगदीश पिता विशंभर सिंह

315 0.061 2. श्री मालसिंह रनदमन पिता बाबूलाल

योग .. 0.207 पत्र क्र. 109 -प्रवा. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु 508

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम-डीघी

(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.86 हेक्टेयर .

क्र. भू-स्वामी का नाम

खसरा नं. प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

259 0.41 1. कोदू पिता परदेशी

0.54

947/1

2. कोमल पिता चुटू

0.09

815

3. धनीराम पिता विशाली

829 0.80 4. धनीराम पिता विशाली

0.34

95

5. दसइया पिता सिभला

830 1.69 6. फूलचंद पिता घीसल बगैरह

7. लालमन पिता लच्छू

630 0.99 योग . 4.86 पत्र क्र. 111 -प्रवा. - भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम- गैरतलाई

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.04 हेक्टेयर.

क्र. भू-स्वामी का नाम

खसरा नं. प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(3) (4) (1)

1. रमेश/रामधुनी

1.04 1.04

1269/1 योग ..

पत्र क्र. 113 - प्रवा.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील-विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम-मड़वा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-3.407 हेक्टेयर.

खसरा नं.

क्र. भू-स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में )

(3) (4) (2)

(1)

12 0.10 1. राकेश पिता दिनेश कुमार

13

0.34 2. गोकुल प्रसाद पिता रामेश्वर

14 0.215 3. अजय नाबालिग पिता रामजी

33 0.43 4. राकेश पिता दिनेश कुमार

34

0.45 5. राकेश पिता दिनेश कुमार

17 0.14 6. बजरिया पिता नमैया

109 0.101 7. अजय नाबालिग पिता रामजी

142 0.08 8 . राकेश पिता दिनेश कुमार

160 1.20 9. भेल्ले राम पिता गनेश प्रसाद

173 0.012 10. अजय नाबालिग पिता रामजी

176 0.069 11 . अजय नाबालिग पिता रामजी

177 0.06 12. राकेश पिता दिनेश कुमार

178 0.21 13. राकेश पिता दिनेश कुमार

3.407

योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2018

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2018

सूचना

क्रमांक एफ1-08/2018/सात-6 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए , राज्य शासन रायसेन जिले में देवरी " नवीन तहसील " सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला रायसेन की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।

2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनसूची

सीमाएं

परिवर्तन का स्वरूप

मुख्यालय वर्तमान तहसील

क्र प्रस्तावित तहसील

6

5

3

2

4

1

1

देवरी

देवरी

उदयपुरा

पूर्व में तहसील तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर

पश्चिम में शेष तहसील

उदयपुरा जिला रायसेन

उत्तर में तहसील सिलवानी ,

नवीन प्रस्तावित तहसील देवरी में वर्तमान तहसील उदयपुरा के 28 पटवारी हल्के(हल्का क्रमांक 40 से 42 एवं हल्का क्र0 45 से 69) के कुल 73 ग्राम अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे।

जिला रायसेन एवं तहसील केसली जिला सागर दक्षिण में तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

2

उदयपुरा उदयपुरा

पूर्व में प्रस्तावित तहसील देवरी जिला रायसेन

पश्चिम में तहसील बरेली

उदयपुरा (शेष तहसील)

जिला रायसेन

उत्तर में तहसील सिलवानी जिला रायसेन

वर्तमान तहसील उदयपुरा में प्रस्तावित तहसील देवरी के अपवर्जन उपरांत पटवारी हल्के 41 (पटवारी हल्का क्र0 1 से 39 एवं 43 व 44) के 83 ग्राम होंगे ।

दक्षिण में- तहसील बनखेडी जिला होशंगाबाद

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 January 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-01-19.03.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-01-19.03.Ordinary.