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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 26 January 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
04
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-01-26.04.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2018- माघ 6 , शक 1939

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2018

क्र. ई- 1-02-2018-5- एक.- ( 1 ) श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे (2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , इटारसी जिला होशंगाबाद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सौंसर जिला छिन्दवाड़ा पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 5-720- आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे, आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 23 से 27 जनवरी 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है

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तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री गुलशन बामरा की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे, कलेक्टर जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गुलशन बामरा द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी , भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.

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(5 ) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-918 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 10 से 18 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-1015- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) सुश्री संस्कृति जैन, भाप्रसे. , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) मउगंज जिला रीवा को दिनांक 29 जनवरी से 9 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 28 जनवरी एवं 10, 11 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री संस्कृति जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) मउगंज जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री संस्कृति जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री संस्कृति जैन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2018

क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे. , विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य को दिनांक 15 से 27 जनवरी 2018 तक, तेरह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 28 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य का प्रभार श्री राकेश सिंह, भाप्रसे, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-989- आयएएस- लीव-5-एक.-( 1 ) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे, कलेक्टर जिला झाबुआ को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. पी. एस. चौहान, राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सक्सेना को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. पी. एस. चौहान उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई. - 1-10-2017-5- एक.- सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन , भाप्रसे ( 2009 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , एमपी इन्टर स्टेट ट्रॉसपोर्ट एथॉरिटी एवं उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-774- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , संचालक, बजट को दिनांक 05 से 25 दिसम्बर 2017 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई. - 1-11-2018-5- एक.- श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2018

(2 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-607- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगमी आदेश तक प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-1048- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे. , उपसचिव, कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 3 जनवरी 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनाकं 29 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई- 1-2-2017-5- एक- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2017- एआईएस ( 1 ) बी, दिनांक 9 जनवरी 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 9 जनवरी 2018 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-

अधिकारी का नाम

वर्तमान पदस्थापना (3)

(2)

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग

क्र. (1) 1

श्री ललित कुमार दाहिमा

( 2 ) नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2017 - एआईएस ( 1 ) बी, दिनांक 9 जून 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

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पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 9 जनवरी , 2018 से उक्त असंवर्गीय पद को उक्त अधिकारी के इस पद पर पदस्थ रहने की तिथि तक , भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित खाना (4 ) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में अंकित पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-

अधिकारी का नाम

क्रमांक

भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है.

भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को

धारित असंवर्गीय पद का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

1

अपर कलेक्टर, उज्जैन

श्री बसंत कुर्रे

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्र. ई- 1-03-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा पदेन सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग.

1 श्री एस. एस. कुमरे (2000 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग.

2 श्री नरेन्द्र सिंह परमार (2004) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.

3 श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (2009 ) , उपसचिव " कार्मिक" मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई. - 1-14-2017-5- एक. श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे ( 2009 ) अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई . - 5-1073 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 30 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री प्रबल सिपाहा द्वारा संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर के असंवर्गीय पद 515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. ई. - 5-776- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे. , तत्कालीन अपर सचिव, मुख्य मंत्री ( वर्तमान में सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2017 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. ई. - 5-838 - आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएएस. , सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 19 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, इक्कीस दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव " कार्मिक ".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. एफ-1 (ए) -60-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2017 को निरस्त करते हुए, श्री दीपक वर्मा, भापुसे प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक, ( मध्य क्षेत्र) भोपाल को परिवार सहित जैसलमेर राजस्थान जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री दीपक वर्मा

पत्नी 2. श्रीमती रंजना वर्मा

3. तन्मय वर्मा

पुत्र

4. तन्शी वर्मा

पुत्री

(2) श्री दीपक वर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अनिल माहेश्वरी भाप्रसे, प्रभारी उमनि, विसबल , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक, ( मध्य क्षेत्र ) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक वर्मा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक वर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2018

क्र. एफ 1-23-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को "Yoshida International School in Sapugaskanda , Sri Lanka" में दिनांक 5 जनवरी 2018 को 516

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

"The Importance of Ethics in planning our future " विषय पर व्याखान देने हेतु श्रीलंका की विदेश यात्रा ( एक्स इण्डिया अवकाश ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .

2. विदेश यात्रा के दौरान महाबोधी सोसायटी ऑफ श्रीलंका का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2 ) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे यात्रा पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018

फा. क्र. 3 (ए) 01-2017-इक्कीस - ब ( एक) -89.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन , एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशों ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम -5 ( 1 ) ( सी ) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930- 1380-63070 के पद पर रिट पिटिशन क्र. 308/2016, 5092/2016 एवं आर.पी. क्र. 248/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2016 के अनुक्रम में इन रिट याचिकाओं पुनरीक्षण याचिका में पारित निर्णय आदेश के अध्ययीन, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है: -

1. श्रीमती नीलम मिश्रा

2. श्री अशोक भारद्वाज

3. श्री संजय अग्रवाल

4. श्रीमती आरती ए. शुक्ला

5. श्री आदेश कुमार जैन

6. श्री आशुतोष अग्रवाल

7 . श्री धमेन्द्र कुमार ताडा

श्री मनोज कुमार सिंह 8.

श्री विवेक पटेल 9.

श्री प्रवीण शिवहरे 10.

11. श्रीमती ज्योति मिश्रा

12. सुश्री श्वेता गोयल

13. श्री इरशाद अहमद

14. श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया

15. श्री संजय कुमार शाही

16. श्री संजय कुमार गुप्ता

17 . श्री किशोर कुमार गेहलोत

18. श्री आदित्य रावत

19. श्री राजेन्द्र देवड़ा

20. श्री गौतम भट्ट

21. श्री पंकज श्रीवास्तव

22. श्री जयंत शर्मा

23. श्री समरेश सिंह

24. श्री अमर गोयल

25. श्री सिद्धार्थ तिवारी

26. श्री नीलू संजीव श्रृगिंऋषी

27. श्री अरविंद कुमार शर्मा

28. श्री अतुल सक्सेना

29. श्री राजेश कुमार तिवारी

30. श्री श्रीष कैलाश शुकुल

31. श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी

32. श्री विनोद कुमार शर्मा

33. श्री मुकेश नाथ

34. श्री राघवेन्द्र भारद्वाज

35. श्री तरुण सिंह

36. श्री धर्मेश भट्ट

श्री सचिन जैन 37.

श्री अकबर शेख 38.

श्री नीरज शर्मा 39.

40. सुश्री आरती शर्मा

41. श्री सुधांश सक्सेना

42. श्री मुकेश रावत

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2018

फा. क्र. 3 ( ए) 2016 - इक्कीस- ब ( एक) 165.- ( मेरिट क्र. 57 ) , राज्य शासन , श्री राकेश सिंह पिता श्री सोवरन सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक भाग 1 ]

अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 02जुलाई 1984 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2016 - इक्कीस - ब ( एक ) 3793.-( मेरिट क्र. 36 ) , राज्य शासन, श्री इन्द्रजीत रघुवंशी पिता रामजीलाल रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 01 फरवरी 1980 है.

फा. क्र . 3 ( ए) 2016 - इक्कीस ब ( एक ) 3807.-( मेरिट क्र. 42 ) , राज्य शासन , श्री कृष्णपालसिंह सिसोदिया पिता श्री धर्मराजसिंह सिसोदिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी (म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त 1984 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस ब( एक ) 3822.- ( मेरिट क्र. 88 ) , राज्य शासन , श्री हर्षवर्धन रावत पिता स्व. श्री पुनम सिंह रावत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर, 1984 है.

फा. क्र . 3 (ए) 2016 - इक्कीस- ब( एक ) 3828.- ( मेरिट क्र. 78 ) , राज्य शासन, सुश्री निकीता चौहान पिता स्व. श्री इन्द्रपाल सिंह चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 5 जनवरी , 1991 है.

517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

फा. क्र . 3 (ए) 2016- इक्कीस ब ( एक ) 3830.-(मेरिट क्र. 99 ) , राज्य शासन, श्री राजेन्द्र बर्मन पिता श्री गोपाल बर्मन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 8 जुलाई, 1982 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2016- इक्कीस ब ( एक ) 3840.- ( मेरिट क्र. 89 ) , राज्य शासन, श्री डालचंद पिता श्री धनपत सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई, 1989 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 2016- इक्कीस- ब ( एक ) 3842.- ( मेरिट क्र. 81 ) , राज्य शासन , सुश्री श्वेता खरे पिता हरिओम खरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला आगर - मालवा ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 10 नवम्बर 1982 है .

फा. क्र . 3 ( ए) 2016- इक्कीस- ब ( एक ) 3843.- ( मेरिट क्र. 71 ) , राज्य शासन , श्री धर्मेन्द्र नागवंशी पिता श्री प्रीतम सिंह नागवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होंने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1989 है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

518

फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस - ब( एक ) 3854.-( मेरिट क्र. 74 ) , राज्य शासन, श्रीमती जागृति सचीन चन्द्रकापूरे पति सचीन चन्द्रकापूरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( म. प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1983 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस- ब ( एक ) 3856.-( मेरिट क्र. 72 ) , राज्य शासन, सुश्री आरती रतौनिया पिता श्री लक्ष्मण सिंह रतौनिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 06 जुलाई 1988 है.

फा. क्र . 3 (ए ) 2016- इक्कीस - ब ( एक )5676.-( मेरिट क्र. 90 ) , राज्य शासन , सुश्री ज्योति मेरावी पिता श्री यशवंत सिंह मेरावी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 26 अगस्त 1987 है.

फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस ब( एक ) 6073.-( मेरिट क्र. 101 ) , राज्य शासन, हीरालाल सिसोदिया पिता स्व. श्री सुरेश सिसोदिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर, 1988 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. एफ- 8-7-2011 - पचास - 1.-केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नियम 3 ( iv ) में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा , विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा श्रीमती प‌द्मा शुक्ला को मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक अर्थात् 9 अगस्त 2016 से मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लिये निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को तीन वर्ष के लिये नामांकित करता है:-

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड , नई दिल्ली द्वारा नामांकित- 1. श्री पवन कुमार व्याय , व्याय गली , पी.जी.व्ही. कॉलेज के पास जीवाजीगंज, लस्कर, ग्वालियर.

2. श्री रूपेश नेमा, नेमा स्वीट, निकासा रोड विदिशा .

3. श्री प्रियंक कानूनगो , जिवंती , 9 सिविल लाईन, विदिशा-464 001 .

4. श्री राजातिवारी , गुलाब कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, जिला सागर 5. श्री गौरवगोहद.

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. 53-2786-2017- पचास-2.- दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख एवं संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-

अनुसूची

क्र. जिले का नाम सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग

(3)

(1) (2)

1 सिंगरौली 1. सुरेशमणि तिवारी , अध्यक्ष 2. श्रीमती मंजू सिंह कुशवाह, सदस्य.

3. सुश्री किरण जैन, सदस्य 2

रतलाम 1. डॉ. रचना भारती , अध्यक्ष

2. श्री जीवराज पुरोहित, सदस्य

3. श्री कैलाश नारायण जोशी, सदस्य.

4. श्री वीरेन्द्र कुलकर्णी, सदस्य 3 रायसेन 1. श्री संदीप कुमार दुबे , अध्यक्ष 2. श्री हल्के भाई सेन , सदस्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज शर्मा , उपसचिव.

519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. एफ- 5-10-2011- उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 क) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तक के लिये सदस्य के पद पर नियुक्त करता है : -

पद की श्रेणी क्र.

नाम एवं पता

जिला उपभोक्ता फोरम का नाम

(3)

(2)

(1)

भोपाल क्रमांक-1

(4) अनारक्षित 1 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री राममनोहर श्रीवास्तव , बी-253 , पुष्पा नगर कॉलोनी , चाँदबड़, भोपाल.

अनारक्षित

भोपाल क्रमांक-2

2 श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र श्री ब्रजकांत वर्मा , म. नं. 80, ब्रन्दावन नगर, पिपलानी भोपाल-4620222.

भोपाल क्रमांक-2

आरक्षित (महिला) 3 कु. अलका सक्सेना पुत्री स्व. श्री शशिकांत सक्सेना, जी-95/65 , ( 1250 ) क्वार्टर , तुलसी नगर, भोपाल.

होशंगाबाद

आरक्षित (महिला) 4 सुश्री सफलता तिवारी पुत्री स्व. श्री गंगाराम बाजपेयी, वार्ड -17, आनंद नगर, होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) .

2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी.-

2.1 कार्यभार ग्रहण के उपरांत प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.

2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पाँच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.

2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा .

2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.

2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 , उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे .

3. सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वी. एस. रावत, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

520

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. 22-3225-2017 - अठारह 5.- भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि ( संरक्षण एवं प्रबंधन ) नियम , 2010 के स्थान पर आर्द्रभूमि ( संरक्षण एवं प्रबंधन ) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है. वेटलैण्ड नियम, 2017 के बिन्दु क्र. 5 ( 1 ) के परिपालन में मध्यप्रदेश में राज्य आर्द्रभूमि ( Wetland ) प्राधिकरण का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य परिशिष्ट-अ अनुसार होंगे :-

अध्यक्ष

1. माननीय मंत्री, पर्यावरण विभाग , मध्यप्रदेश शासन

उपाध्यक्ष

2. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अथवा समतुल्य अपर मुख्य सचिव

सदस्य

3. पर्यावरण विभाग का भारसाधक प्रमुख सचिव

सदस्य ( पदेन)

4. वन विभाग का भारसाधक सचिव

सदस्य ( पदेन)

5. ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव

सदस्य ( पदेन)

6. जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव

सदस्य ( पदेन)

7. मत्स्य पालन विभाग का भारसाधक सचिव

सदस्य (पदेन)

8. पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव

सदस्य (पदेन)

9. राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव

सदस्य (पदेन )

10. निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र

सदस्य (पदेन)

11. मुख्य वन्यजीव वार्डन

सदस्य (पदेन)

12. सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड

सदस्य (पदेन)

13. सदस्य सचिव , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सदस्य ( पदेन)

14. पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक.

15. आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य, भू- दृश्य योजना और सामाजिक- आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाए, और

सदस्य सचिव

16. पर्यावरण विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण 3 से अधिक यदि अपेक्षित हो, अन्य सदस्यों, का सह - चयन, कर सकेंगे . प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा.

521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

परिशिष्ट " अ "

मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य

( 1 ) वैटलैण्ड नियम 2017 के उपनियम 5 ( 4 ) अनुसार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा , अर्थात्-

क. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;

ख. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आद्रभूमियों की सूची तैयार करना , अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/ अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;

ग. इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना;

घ. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजीटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटिड बेव पोर्टल पर इसे अप्लोड करना , और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा;

ङ अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तार सूची विकसित करना;

विनिर्दष्ट आर्द्रभूमियों के प्रतिशिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढ़ोत्तरी यदि कोई हो तो, की सिफारिश करना; च.

छ. आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियां परिभाषित करना, यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों ( जल भण्डारण , भू- जल संभरण , बाढ़ प्रतिरोधक जैसे ) और मूल ( मनोरंजन और सांस्कृति जैसे ) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिये एक सिद्धांत , जो संरक्षण के साथ संगत वहनीय उपयोगों को समावेशित करता है ( जैसे जीवन निर्वाह स्तर हेतु मछली पकड़ना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना ) का विवेकपूर्ण उपयोग करना;

ज. प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिये एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना ( केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा- पारीय आर्द्रभूमियों सहित ) , और इन योजनाओं के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना;

झ. उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या अर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू- धारण अधिकार है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिये कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना;

ञ. विद्यमान राज्य स्तर की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिये कार्यतंत्रों की पहचान करना;

ट. इन नियमों और अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्धवार्षिक आधार पर ( प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के जून और दिसम्बर पर ) एक सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना;

ठ. विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वयन करना.

ड राज्य के भीतर सभी आर्द्रभूमि विर्निदिष्ट प्राधिकरणों के लिये नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

ढ. संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना;

ण. आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना, और [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

522

त. स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना.

(2) उपनियम 5 ( 5 ) अनुसार राज्य सरकार का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिये नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा.

(3) उपनियम 5 (6 ) अनुसार उपनियम 6 के अंतर्गत प्राधिकरण इन नियमों के प्रकाशन के 90 दिन के भीतर :-

1. संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमिय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिये तकनीकी समिति का, और

2. जनता द्वारा प्राधिकरण को दी गयी शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिये एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा.

(4) उपनियम 5 (7 ) अनुसार उपनियम 6 में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिये प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी .

(5) उपनियम 5 ( 8 ) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी.

(6) उपनियम 5 ( 9 ) राज्य सरकार या प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा.

क्र. 22-3225-2017- अठारह - 5.- भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन ) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है. नियम 2017 के उपनियम 5 ( 5 ) के अनुसार राज्य शासन या संबंधित विभाग द्वारा प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाना है . उक्त नियम के परिपालन में नोडल विभाग के रूप में पर्यावरण विभाग एवं सचिवालय के रूप में एप्को कार्य करेगा तथा शक्तियां एवं कार्य परिशिष्ट " ब " अनुसार होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, अपर सचिव.

परिशिष्ट " ब "

राज्य सरकार की शक्तियां और कार्य का प्रत्योजन

नियम 7 ( 1 ) अनुसार राज्य सरकार या सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिज्ञात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिये एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा :-

क. निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिडल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;

इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतिक उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र; ख.

पारिस्थितिक- स्वरूप का विवरण; ग.

घ. पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा;

ङ आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची;

च. आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल- विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची; और विनियमों के प्रवर्तन रीति; छ.

नियम 7 ( 2 ) प्राधिकरण संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा.

नियम 7 ( 3 ) राज्य सरकार संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से 240 दिन की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी.

523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

नियम 7 (4 ) क. केन्द्रीय सरकार सीमा पार आर्द्रभूमियों के मामले में , संक्षिप्त दस्तावेज जिसमें उपनियम 1 में यथासूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी.

ख. संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी .

ग. केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से 240 दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी.

नियम 7 (5 ) क. केन्द्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेबपोर्टल का सृजन करेगी .

ख. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अपनी अधिकारिता में आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 16-1079-2017 - वि-5- बाईस. श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के दिनांक 1 जनवरी 2018 से दिनांक 19 जनवरी 2018 तक की अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् का प्रभार श्री अमित राठौर, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अपर आयुक्त, विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा निकुम , अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2018

क्र. एफ-3-76-2017-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4969-09-उपां-टी सी- ओरछा 2017, दिनांक 16 अक्टूबर 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा आक्षेपित किये गये अनुसार प्रवर्तित ओरछा विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

विकास योजना उपांतरण पश्चात्

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

खसरा क्र.

ग्राम

क्रमांक

उपांतरित भू- उपयोग

में निर्दिष्ट भू-उपयोग

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

औद्योगिक एवं मार्ग

14.114

खसरा क्रमांक 37/7/1/3

कृषि एवं मार्ग

1

बबेड़ी जंगल

14.114 हेक्टेयर

कुल रकबा

उपरोक्त उपांतरण ओरछा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

524

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ , दिनांक 29 दिसम्बर 2017

क्र. 9258 - व.लि.1-2017.- सामान्य पुस्तकं के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना एम 3-2-1999- एक-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आशीष सक्सेना, कलेक्टर, जिला- झाबुआ वर्ष 2018 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

पर्व अथवा त्यौहार जिला

क्र.

(3) (2)

(1)

1 झाबुआ संपूर्ण जिला.

वर्ल्ड इन्डीजीनियस डे (world Indigenous day ) 2

नवरात्र प्रारंम्भ ( घट स्थापना) 3

दिपावली का दूसरा दिन (पड़वा) टीप :

दिन

दिनांक

संपूर्ण विवरण

(6) (4)

(5)

9 अगस्त 2018

गुरुवार

संपूर्ण जिला

_"_

बुधवार

10 अक्टूबर 2018

_ "_ 8 नवम्बर 2018

गुरुवार

( 1 ) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.

( 2 ) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत है इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी.

आशीष सक्सेना, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल , दिनांक 1 जनवरी 2018

क्रमांक 5- व.लि. - 2-2017-01.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ- 32-1999- एक -4, दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेश पाल , कलेक्टर, शहडोल , मध्यप्रदेश वर्ष 2018 के लिए निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिए 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

जिला

अवकाश का दिनांक क्रमांक

(2)

(3)

(1)

3 मार्च 2018 1

शहडोल

2

शहडोल

17 अक्टूबर 2018

8 नवम्बर 2018 3

शहडोल

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे .

पर्व

दिन

(5)

(4)

शनिवार

भाई दूज ( होली का दूसरा दिन )

दुर्गा महाष्टमी

बुधवार

दीपावली का दूसरा दिन

गुरुवार

नरेश पाल, कलेक्टर.

525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. 07- सामान्य- एक- 2018-01- क्र. एफ 59-01-04 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक -4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , अजय गुप्ता, कलेक्टर, जिला आगर - मालवा वर्ष 2018 के लिये निम्नानुसार दिनांक को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

क्षेत्र

दिनांक

त्यौहार का नाम

क्रमांक

वार (4)

(3)

(5) (1)

(2)

मंगलवार

6-3-2018

सम्पूर्ण जिला 1

रंगपंचमी

20-8-2018

सोमवार

2

बाबा बैजनाथ की शाही सवारी

सम्पूर्ण जिला

8-11-2018

सम्पूर्ण जिला 3

गुरुवार

दीपावली का दूसरा दिन

अजय गुप्ता, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्र. सामान्य- एक- 2018-06-क्र. एफ 59-01-04.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम 4 के नियम 8 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2018 के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

क्षेत्र

दिनांक

नाम त्यौहार

अ. क्र.

वार (4)

(5)

(3)

(2)

(1)

मंगलवार

6-3-2018

रंगपंचमी

1

सम्पूर्ण जिला

17-10-2018

2

दशहरा महाष्टमी

बुधवार

सम्पूर्ण जिला

8-11-2018

3

सम्पूर्ण जिला

गुरुवार

दीपावली का दूसरा दिन

श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर .

[भाग 1 526

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 8 दिसम्बर 2017 क्र. 1428 - भू-अर्जन-री- 1-17-18

-: सार्वजनिक अधिसूचना : -

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम गोपालपुरा, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

क्रं. जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग 'के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में) 1

2

0.032

झाबुआ पेटलावद गोपालपुरा / 04

2

201

0.010

3

566

0.010

4

197

0.015

5

565

0.003

6

199

0.008

7

203

0.009

8

200

0.007

9

204

0.011

10

202

0.015 527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

क्र.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं.में)

ग्राम/ पटवारी

हल्काक्रमांक

0.007

563/3

11

गोपालपुरा /04

पेटलावद

झाबुआ

0.015

563/2

12,

0.023

563/1

13

0.031

572

14

0.015

602

15

0.033

603/1

16

0.036

593/1

17

0.034

583/1

18

0.031

617

19

0.002

616/1

20

0.047

616/2

21

0.037

622

22

0.017

623

23

0.005

626

24

0.065

627

25

0.051

637

26

0.022

628

27

0.079

819

28

0.028

629/1

29

0.009

630/1

30

0.017

631/5

31

0.008

631/4

32

0.007

631/3

33

0.008

631/2

34

0.036

631/1

35

0.005

632/1

36

0.004

813

37

0.032

814

38

0.031

820

39

0.014

578/2

40

0.869

कुल योग:-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

528

क्र. 1430- भू-अर्जन-री- 1-17-18

-: सार्वजनिक अधिसूचना : -

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद , जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम उन्ई, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है , उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद , जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

तहसील

खसरा क्रमांक

जिला

क्र.

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)

465

0:004

1

पेटलावद उन्नई/03

झाबुआ

0.019

466

2

0.023

कुल योग : -

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 जनवरी 2018 प्र. क्र. 289-अ-82-2017-18

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013 )

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फुलगाँवडी तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । 529

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 )

तहसील - सरदारपुर

ग्राम फुलगाँवड़ी

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) विवरण

क्र.

असिंचित

कुल

सिंचित

2.661

0.000

2.661

दाहोद इन्दौर- नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

2.661

0.000

2.661

योगः-

अनुसूची (2)

दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फुलगॉवड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील - सरदारपुर ग्राम - फुलगाँवड़ी

भूमि का कुल रकबा

क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल

असिंचित

सिंचित

कुल

9

8

6

7

4

5

3

2

1

0.270

0.000

1.220 0.270

0.000

1.220

118/1/

1

अंबाराम पिता भागीरथ जाति- मारू निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी

बानकीबाई पति स्व. नंदा चिरोंजीलाल , तौलाराम, लीलाबाई,

0.118

0.000

0.460 0.118

0.000

0.460

1177

2

दाखाबाई , तुलसाबाई पिता नंदा जाति पटल्या हि. 13 पेसे लालचन्द्र, कैलाश पिता नारायण, मांगूडीबाई, पुजलीबाई पति स्व. नारायण हि. 12 पेसे निवासी फुलगॉवड़ी

0.260

0.000

1.536 0.260

0.000

1.536

1178

3

श्रीराम पिता नरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी

0.055

0.000

0.055

0.538

0.000

0.538

1173/2

4

शिवलाल पिता राधु जाति भील निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी

0.000 0.285

0.285

0.538

0.000

0.538

1173/1

5

कैलाश पिता नारायण, मागुडीबाई बेवा नारायण जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी

0.085

0.085 0.000

2.041

0.000

2.041

1172/1

6

हरिराम पिता नरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी

0.165

0.000

0.165

1.165

0.000

1.165

247/1

7

रूपकिशोर पिता विष्णुशंकर जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सरदारपुर

0.180

0.000

0.180

1.045

0.000

1.045

246/2

8

भांगीलाल पिता प्रेमचंद जाति भील निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी

0.000 0.147

0.147

0.877

0.000

0.877

246/1

9

मांगीलाल वरदीबाई मांगुडीबाई सोनीबाई निर्मलाबाई पिता नारायण जाति भील निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

530

84 10

गुमानसिंह पिता अमरसिंह जाति भील निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी

83 11

कमलाबाई पिता धुलाजी जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

82 12

शारदाबाई पति भेरू, जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

योग:-

प्र. क्र. 291 -अ-82-2017-18

0.047

0.000

0.047

1.076

0.000

1.076

1.045

0.000

1.045

2.435

0.000

2.435

0.004

0.000

0.004

0.293

0.000

0.293

2.661

0.000

2.661

13.224

0.000

13.224

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मोरगॉव तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 )

ग्राम - मोरगॉव

क्र.

विवरण

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

योगः-

तहसील - सरदारपुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

सिंचित

कुल

असिंचित

5.556

5.079

0.477

0.477

5.556

5.079

अनुसूची (2)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मोरगाँव की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम मोरगाँव

क्रमांक

खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

1

2

3 1

758 संतोषबाई पिता नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव

2

विष्णुसिंह पिता अंतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव

760/2/ख 772/1 773/2

760/2/ क 3

भगवानसिंह विक्रमसिंह विष्णुसिंह पिता अंतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव

760/1/ ख/ 2

तहसील - सरदारपुर

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

असिंचित

सिंचित

सिंचित

कुल कुल

6

7

4

5

8

9

0.251 0.000

0.042

0.042

0.000

0.251

2.049 0.000 2.049

0.000

0.215

0.215

0.595 0.000

0.000

0.595 0.262

0.262

0.199 0.000

0.052 0.000

0.199

0.052 531 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

0.000 0.136

0.136

4

0.658 0.000 0.658

760/1/ ख/ 1

अंतरसिंह पिता तोलाराम जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव

0.188

0.000

0.188

0.492 0.000 0.492

753/6

5

0.000 0.113

0.000 0.401 0.113

0.401

गुलाबबाई बेवा भागीरथ दिलीप अमरसिंह पिता भागीरथ जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव

753/2

0.276 0.148 0.000 0.148

0.276 0.000

753/5

0.000 0.032

0.115 0.000 0.115 0.032

6

752/4

नानुराम पिता मादू जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव

0.084 0.000 0.084

0.000 0.314

0.314

753/1

0.000 0.111

0.000 0.448 0.111

0.448

753/3

7

मोहन , रामा , राधाकिशन पिता सारवन्या जाति भील निवासी ग्ग्राम मोरगाँव

0.000 0.146

0.000

0.146

1.003

1.003

749

8

भागवंताबाई बैवा मोहन जितेन्द्र, राजेश, प्रदिप प्रकाश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव

0.389

0.389

695

1.442

1.442

0.000

0.000

9

0.000 0.056

0.056

0.000

0.209

0.209

689/2/

ख / 2/

1/2

अंकित कुमार पिता सुरेशचन्द्रजी निधि पति अंकितकुमार नीतेश पिता प्रफुल्लकुमार शशी पति सुगनचंद्रजी जाति जैन निवासी अलिराजपुर

0.000 0.136

0.439 0.136

0.439 0.000

10

689/2/ ख/ 2/1 /1/1

राधेश्याम पिता उमरावसिंह सुशीलाबाई बेवा उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव

0.000 0.168

0.836 0.000

0.836 0.168

11

जितेन्द्रसिंह पिता बहादूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव

689/ 2/ ख / 2 / 1 /1/2

0.000

0.057

0.057

0.314

889/ख/2/2

0.000 0.314

0.137

689/2/क 0.627

0.000

0.627 0.137 0.000 12

मनुबाई पति बहादूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव

0.000

0.225

0.000

1.212 0.225

1.212

689/1

689/ 2/

0.253

0.000

0.253 0.000

1.213

1.213

13

ख/1

पार्वतीबाई पिता जादुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम

0.000 0.199

614

0.752 0.000

0.752 0.199

14

भेरू , मुकेश पिता श्यामा जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव

0.426 0.000 0.426 15

620

1.171 0.000 1.171

मोहन, सुखराम , विश्राम, शंकर, प्रकाश पिता रामा कलाबाई , लीलाबाई मीराबाई पिता रामा सज्जनबाई बेवा रामा भेरू मुकेश पिता श्यामा जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव

0.005

0.000

0.136 0.136 0.000 0.005

622/1

16

0.000 0.126 0.126

0.000

0.700 0.700

623/5

बोंदर, पारस , ताराचंद कनीराम पिता सोमाजी, गुलाबबाई बेवा सोमाजी जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव

0.000

0.000 0.016 0.016 17

0.627 0.627

623/4

सरदार, रामेश्वर पिता मादु, हीराबाई बेवा मादु जगदीश पिता सारवन्या रामीबाई बेवा सारवन्या जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव [भाग 1 532

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

0.243

0.243

0.000

0.261

00

0.261

619

18

गुलसिंह पिता बदिया जाति भील निवासी सुनेडी

0.010

0.010

105/2/

0.000

0.021

0.021

00

19

1

फकीरचंद पिता हिरालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव

0.021 नारायण पिता हिरालाल जाति

0.021

0.000

0.021

0.021

00

20

105/ 2/ 2

कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव

0.042

0.021

0.021

0.272

0.042

0.230

105/ 2/ 3

0.000 0.021

0.021

0.543

0.543 0.000

95

21

0.010

0.010

शांतिलाल पिता हिरालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम

0.000

0.010

100

0.261

0.000

0.261

0.878

0.000

0.878

99

0.250

0.035

0.215

0.418

0.040

0.383

105/1

0.376

0.000

0.376

1.391

0.000

104

1.391

93

22

0.336

0.000

0.336

1.369

0.000

1.369

गोपाल राधेश्याम पिता पन्नालाल सम्पतबाई बेवा पन्नालाल जाति कुलमी निवासी

94

ग्राम मोरगाँव

101

0.065

0.000

0.065

0.115

0.000

0.115

97

0.190

0.000

0.721 0.199

0.000

0.721

90

23

बगदीराम पिता गणपत जाति कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव

5.556

0.477

22.499 5.079

1.848

20.656

योग:-

प्र. क्र. 293-अ-82-2017-18

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उण्डेली तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 )

तहसील - सरदारपुर ग्राम उण्डेली

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) विवरण

क्र.

कुल

असिंचित

सिंचित

6.560

0.418

6.142

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

6.560

0.418

6.142

योगः-

2 533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

अनुसूची (2)

दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उण्डेली की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील सरदारपुर उण्डेली

ग्राम

भूमि का कुल रकबा

क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल

असिंचित

सिंचित

कुल

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.000 0.015

0.015

0.825

0.000

0.825

1/1

0.190

0.000

0.190

1.320

0.000

1.320

1/4

1

0.272

0.000

0.272

0.292

0.000

0.292

7/1

खुशवंत, रंजना, सीमा, बालिग दुर्गा नाबालिग पिता अम्बाराम पा. क. माता मंजुबाई व मंजुबाई पति स्व. अम्बाराम जाति मारू नि. फुलगाँवड़ी

0.165

0.000

0.165

0.810

0.000

0.810

1/2

2

चुन्नीलाल पिता भागीरथ जाति मारू निवासी फुलगाँवड़ी

0.140

0.000

0.802 0.140

0.000

0.802

1/3

3

व्यंकट पिता भागीरथ जाति मारू नि. फुलगाँवड़ी

0.000 0.329

0.329

0.000 1.098

1/5

1.098

4

0.160 .

0.000

1.630

0.000

0.160

कंवरलाल पिता भागीरथ जाति मारू निवासी फुलगाँवड़ी

1.630

7/2

0.020

0.020

0.356 0.000

0.000 0.356

2/2

5

पंकज पिता कनीराम जाति भील निवासी भेरूचौकी

0.000 0.259

0.590 0.259

0.000

230/1 0.590

6

अशोक बा. मनोहर , लक्ष्मी ना.बा. पिता गोविन्द पा.क. माता सोरमबाई बेवा गोविन्द जाति भील नि. उण्डेली

0.040

0.040

0.000

0.591

0.591

0.000

230/2

7

रामलाल पिता गणपत जाति भील नि. उण्डेली

0.000 0.200

0.200

1.672

0.000

236 1.672

8

सुनिल, सुभाष पिता बलराम जाति जाट नि. उण्डेली

0.350 0.350

1.745 0.000

0.000 1.745

237

9

रामेश्वर पिता रणछोड़ जाति कुल्मी नि. उण्डेली

0.008

0.021

238 0.000 0.021

10

कावेरीबाई बेवा लालु जाति भील नि. उण्डेली

0.209

0.209 0.000

2.060

2.060 0.000

239

11

धापुबाई पति भवंरसिंह जाति भील नि. उण्डेली

0.000

4.756

0.339

0.000

0.339

4.756

243

12

पवित्राबाई बेवा शिवनारायण , मदन पिता शिवनारायण जाति कुल्मी नि. मारगाँव

0.370

0.000

0.370

2.372

247 2.372 0.000

13

कैलाश पिता राधुजी जाति जाट नि. उण्डेली

0.000

0.448

0.448

0.000 2.822

264 2.822

14

भागवंताबाई पति गुलाब जाति जाट नि. उण्डेली

0.000 0.300

0.000

0.300

1.087

266

1.087

15

निर्मलाबाई पति मदनलाल जाति कुल्मी नि. मोरगांव

0.565

0.565 0.000

0.000 1.181

1.181

275

16

कृष्णाबाई पति रमेशचन्द्र व मनोरमाबाई पति जगदीशचन्द्र जाति सुतार नि. उण्डेली

0.000 0.354

0.857 0.000 0.857 0.354

397

17

राजाराम पिता पुना, जमनाबाई बेवा पुना जाति भील नि. मोरगांव [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

534

0.000 0.170

0.170

0.000 1.359

1.359

418

18

रेखाबाई पति दुलेसिंह जाति भील नि. बोदला

0.075 0.000 0.075

1.484

423/2 1.484 0.000

19

अंतरसिंह दत्तक पुत्र गंगाराम जाति भील नि. उण्डेली

0.289

0.289 0.000

0.679

424 0.679 0.000

0.130

0.000

0.130

0.443

0.000

405/1/1 0.443

20

जगदीश पिता शोभाराम जाति जाट नि. उण्डेली

0.239

0.239 0.000

0.000 0.443

21

405/1/2 0.443

लक्ष्मीनारायण , उमेश, आनन्दाबाई, अजुत्याबाई , विद्याबाई पिता शंकरलाल व सुहागबाई बेवा शंकरलाल जाति कुलमी नि. मोरगाँव

0.080

0.886

0.886 0.000

405/1/3

22

रामचन्द्र पिता गेंदालाल जाति कुल्मी नि. मोरगाँव

0.000

0.170

0.170

0.000 0.439

405/2/2 0.439

23

सुरेशचन्द्र पिता रामचन्द्र जाति कुल्मी नि. मोरगाँव

0.000

0.000 0.546

0.546

0.110

0.110

417/2

24

संदीप , रामप्रसाद पिता मगन जाति भील नि. उण्डेली

0.000

0.000

0.110

0.546

0.546

0.110

417/3

25

गंगाराम पिता बल्लु जाति भील नि. उण्डेली

0.000

0.354

0.354

1.265

0.000

1.265

404/2

26

नंदराम पिता कालु जाति भील नि. उण्डेली

0.100

0.418

0.000

427/3 0.418

27

लालचंद पिता हीरालाल जाति भील नि. मोरगाँव

6.560

35.395 6.142 0.418

2.713

32.682

योग:-

प्र. क्र. 295- अ-82-2017-18

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

:

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोदला तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

535 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

अनुसूची (1)

तहसील - सरदारपुर

ग्राम बोदला

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

विवरण

क्र.

असिंचित

कुल

सिंचित

5.515

0.905

4.610

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

5.515

0.905

4.610

योगः-

अनुसूची (2)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोदला की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील - सरदारपुर ग्राम - बोदला

भूमि का कुल रकबा

क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल

असिंचित

सिंचित

कुल

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.349

0.000

0.349

1.150

1.150 0.000

166

1

गोविन्द, बालाराम पिता तेजाराम एवं भुलीबाई पति तेजाराम जाति जाट नि. बोदला

0.000 0.230

0.230

0.476

0.000

0.476

170/1

0.230

0.000

0.230

0.943

0.000

0.943

171/1

2

0.065

0.065 0.000

0.167

0.000

0.167

काली, धुली, ग्यारसी , सोनकी, धापुबाई पिता सारवन्या जाति भील नि. बोदला

172/1

0.065

0.000

0.065

0.400

0.000

0.400

173/2

3

सुगन पिता चंपालाल, कांतीबाई पति चम्पालाल जाति भील नि. बोदला

0.140

0.000

0.140

1.077

20 0.000

1.077

158/2

4

अमरसिंह पिता मडु, अन्नाबाई पति अमरसिंह जाति भील नि. बोदला

0.344

0.000

0.344

1.432

0.000

1.432

160

0.103

0.000

0.103

0.418

0.000

0.418

163

0.438.

0.000

0.438

1.567

0.000

1.567

291

0.040

0.000

0.040

5

0.063

0.000

0.063

315/1

शम्भू पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला

0.052

0.000

0.052

0.052

0.000

0.052

320

0.270

0.000

0.270

1.389

0.000

1.389

321/2

0.008

0.000

0.008

0.021

0.000

0.021

159

6

कैलाश पिता शोभाराम जाति जाट नि. उण्डेली

0.438

0.000

0.438

2.644

0.000

2.644

136

7

कैलाश पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला

0.175

0.000

0.175

0.324

0.000

0.324

276/1

8

कालु, रामेश्वर , मुन्नालाल, मांगुबाई, कमलाबाई पिता बालाजी जाति बलाई नि. उटावदा, धार

0.090

0.090

0.000

1.619

1.619

0.000

164

9

राधाकिशन, आनंदीबाई , रामीबाई, रूकमणीबाई, नर्मदाबाई, लक्ष्मीबाई, चन्दाबाई, ताराबाई पिता धन्ना जाति भील नि. बोदला

0.150

0.150

0.000

0.324

0.324

0.000

276/2

10

लक्कीसिंह पिता बलवीरसिंह जाति सिर्वी नि. धार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

536

...

0.230

0.000

0.230

0.376

0.000

0.376

290

11

0.005

0.091

0.000

0.091383/3

मुन्ना, संजीव, गिरधारी, हरिशचन्द्र पिता मांगीलाल , नंदीबाई बेवा मांगीलाल जाति भील नि. बोदला

0.274

0.000

0.274

0.846

0.000

0.846

274

0.110

0.000

0.110

0.282

12

0.000

0.282

307

रामचन्द्र पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला

0.488

0.488

0.000

1.045

1.045

0.000

13

306/1/ 2

धापुबाई पति धुलजी जाति कुम्हार नि. बोदला

0.010

0.235

0.000

0.235

14

306/1/ 1

सुरेश पिता शंभुलाल जाति जाट नि. बोदला

0.005 0.005

0.000

0.104

0.104

0.000

315/2

15

0.047

0.047

0.000

0.052

0.052

0.000

319

नारायण पिता चम्पिया, धन्ना पिता बाला, शोभाराम, सरदार, छोगालाल पिता कालु, कनीराम , सम्पत , सोनी, पिता धुल्या, तेजराम पिता दुला जाति बलाई नि. बोदला

0.050

0.209

0.000

0.209

318/1

16

केलकीबाई बेवा मीश्रीलाल व संगीता पिता मीश्रीलाल जाति भील नि. बोदला

0.125

0.125

0.000

0.272

0.272

0.000

318/2

17

नारायण पिता चम्पिया व धन्ना पिता बाला जाति बलाई नि. बोदला

0.120

0.000

0.120

0.199

0.000

0.199

375

18

0.020

0.261

0.000

0.261

380/2/1

रतन पिता काल्या जाति भील नि. बोदला

0.234.

0.000

0.234

0.628

0.000

0.628

374

19

(बदीबाई विधवा काल्या फोत) वारिस :- रतन, रमेश, सजनबाई, सरमबाई , दाखाबाई, पिता काल्या, भेरूसिंह, देवीलाल, शंकर, सुभाष, दिनेश, अमृतलाल, राधाबाई पिता मांगीलाल, घिसीबाई पति स्व. मांगीलाल जाति भील नि. बोदला

0.300

0.000

0.596

0.000

0.300

0.596

380/1

मानसिंग, भीमा , पेमा, घनश्याम , सांवरिया पिता चेनसिंह, सुगणाबाई पति स्व. चेनसिंह, अरूणाबाई विधवा मोहन , विनोद पिता मोहन, केशरबाई बेवा पन्नालाल, संगीता, सुनिता, अनीता पिता मीश्रीलाल, केलकीबाई , मीश्रीलाल, गंगाराम,

20

0.262

0.170

0.000 0.262

0.000 0.170

381/1

शोभाराम पिता पन्नालाल, भेरू, सागर, चंदर, भारत, कैलाश , कमलेश, बालु, सुखराम पिता लाला, मड़ीबाई पति स्व. लाला, कंवरलाल , जितेन्द्र, संतोष, रेखा , सविता, रोशन पिता प्रहलाद , शानाबाई पति स्व. प्रहलाद , राधाकिशन, आनंदीबाई

1.077 0.000 1.077 0.140 0.000

382

0.140 रामीबाई , रूकमणीबाई , लक्ष्मीबाई , नर्मदाबाई , चंन्दाबाई , ताराबाई पिता धन्नालाल जाति भील नि. बोदला

3.416

4.610 0.905 योग:-

17.185

20.601

5.515 537

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

प्र. क्र. 297-अ-82-2017-18

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम केशरपुरा-निपानिया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 )

तहसील - सरदारपुर ग्राम - केशरपुरा- निपानिया

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में ) क्र.

असिंचित

कुल

सिंचित

8.219

0.261

7.958

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

8.219

0.261

7.958

योगः-

अनुसूची (2)

दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम केशरपुरा- निपानिया की प्रभावित भूमि का

विवरण

तहसील - सरदारपुर ग्राम - केशरपुरा-निपानिया

भूमि का कुल रकबा

क्रमाक

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

सिंचित असिंचित कुल

असिंचित कुल

सिंचित

7

8

9

6

4

5

3

2

1

206/2/

0.125

0.000

0.125

0.000 1.045

1.045

1

2

राजेन्द्रसिंह पिता दुर्गाशंकर जाति राजपूत नि. अमझेरा

206 / 2/

0.770

0.000

0.770

1.045

0.000

1.045

2

1

दिलीप पिता लालसिंह जाति राजपूत नि. अमझेरा

0.376

0.376 0.000

1.170

0.000

1.170

213/1

3

निर्मला पति लोकेश जाति काछी नि. अमझेरा

0.125

0.000

0.125

0.000 1.171

1.171

213/2

4

रिंकुबाई पाति मुकेश जाति काछी नि. अमझेरा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

538

0.273

0.000

0.273

0.000 1.223

1.223

215

5

धापुबाई पति कैलाश जाति कीर नि. हातोद

0.345

0.000

0.345

1.307

0.000

1.307

217

6

भेरू परमानंद पिता शंकर , शांताबाई विधवा शंकर, मनोज पिता राधेश्याम, सीमाबाई विधवा राधेश्याम जाति कुम्हार नि. हातोद

0.324

0.000

0.324

1.839

1.839 0.000

219

7

0.125

0.000

0.125

0.544

0.000

रामा दत्तक पुत्र भेरा जाति भील नि. मिण्डा

0.544

96

0.052

0.000

0.52

0.052

0.000

0.052

8

222/ 3/ 2

मोतीराम, नंदकिशोर पिता गुलाब जाति कीर नि. मजरा मदद हातोद

0.021

0.000

0.021

0.000 0.021

0.021

9

222 /3 / 1

रघुनाथ पिता मोहनलाल जाति कुलमी नि. हातोद

0.102

0.0000.102

1.186

1.186 0.000

223/4

10

धर्मराज पिता गोपाल, लीलाबाई पति गोपाल जाति कुलमी नि. हातोद

0.230

0.0000.230

1.186

0.000

1.186

223/3

11

जितेन्द्र पिता गोपाल, लीलाबाई पति गोपाल जाति कुलमी नि. हातोद

0.088

0.000

0.088

0.146

0.000

0.146

12

223/ 2/ 3

जितेन्द्र पिता गोपाल जाति कुल्मी नि. हातोद

0.109

0.000

0.109

0.418

0.000

0.418

223/2/1

13

0.610

0.610 0.000

2.373

0.000

2.373

योगेश पिता शोभाराम जाति कुलमी नि. हातोद

223/1

0.220

0.000

0.220

0.000 0.749

0.749

148/3

15

सायरबाई पिता दुलीचन्द व राकेश, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, मुकेश पिता दुलीचन्द जाति कीर नि. हातोद

0.261 .0261

0.000

0.000 0.541 .541

16

148 / 2/ 1

पंचम पिता गुलाब जाति कीर नि. हातोद मजरा मदद

0.251

0.000

0.251

1.489

0.000

1.489

149/1

17

बहादुरसिंह पिता नंदाजी जाति लौधा नि. मांगोद

0.217

0.000

0.217

1.489

0.000

1.489

149/2

18

ललिताबाई पति सत्यनारायण जाति लौधा नि. मांगोद

0.085

0.000

0.085

0.327

0.000

0.327

19

141 /1 / ख/ 1

लीलाबाई पति हुकुमसिंह जाति राजपूत नि. हातोद

0.085

0.000

0.085

0.486

0.000

0.486

141/1/

20

नंदराम पिता तोलाराम जाति राजपुत निवासी हातोद

क/1

0.085

0.085 0.000

0.486

0.000

0.486

21

141/1/ क/2

भैरुसिंह, मोहनसिंह, हुकुमसिंह, अमृतबाई, देवकन्याबाई पिता हिरालाल रेशमबाई विधवा हिरालाल जाति राजपुत निवासी हातोद

0.340

0.000

0.340

0.962

0.000

0.962

129/2

22

उंकार पिता सुखराम जाति भील निवासी मिण्डा

0.240

0.240 0.000

0.000 0.961

0.961

129/1

23

निर्भयसिंह पिता सुखराम जाति भील निवासी मिण्डा

0.000

0.178

0.229

0.000

0.178,

0.229

97

24

संजुबाई पति मुकेश कुमार जाति राजपुत निवासी हातोद

0.000

0.408

0.000 1.077

0.408

1.077

98/2

25

परमानंद पिता अम्बालाल जाति गारी निवासी हातोद 539

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.136

0.000

0.136

1.777

0.000

1.777

99/2

26

हरेसिंह पिता छितरसिंह जाति राजपुत निवासी हातोद

0.000 0.251

0.251

1.076

0.000

1.076

98/1

27

नारायण पिता मांगीलाल जाति गारी निवासी हातोद

0.245

0.245 0.000

1.766

0.000

1.766

99/1

28

भंवरसिंह पिता छितरसिंह जाति राजपुत निवासी हातोद

0.010 .

0.010 0.000

0.366

0.000

0.366

25/1

29

0.450

0.000

0.450

0.867

0.000

द्रोपतीबाई पति नारायण जाति गारी निवासी हतोद

0.867

25/2

0.387

0.000

0.387

0.857

0.000

0.857

26

30

मोहन पिता वजेराम जाति राजपूत निवासी हातोद

0.098

0.000

0.098

0.183

0.000

0.183

17/2

31

तोलाराम पिता अमरसिह जाति राजपूत निवासी हातोद

0.000 0.199

0.199

0.836

0.000

0.836

17/3

32

लाखनसिह पिता तोलाराम जाति राजपूत निवासी हातोद

0.293

0.000

0.293

1.019

0.000

1.019

33

17/1

विष्णु पिता वजेराम धापुबाई बेवा वजेराम जाति राजपूत निवासी हातोद

0.042

0.000

0.042

1.045

0.000

1.045

225/1

34

बहादुरसिह पिता कालुसिह जाति राजपूत निवासी हातोद

0.063

0.000

0.063

148 / 2/

0.209

0.000

0.209

35

2

शोभाराम पिता शंकर जाति कुलमी निवासी हातोद

8.219

0.261

7.958

33.523

0.541

32.982

योग

प्र. क्र. 299-अ-82-2017-18

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हातोद तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

540

अनुसूची (1 )

तहसील - सरदारपुर

ग्राम हातोद

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) विवरण

क्र.

असिंचित

कुल

सिंचित

8.389

0.212

8.177

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

8.389

0.212

8.177

योगः-

अनुसूची (2)

दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हातोद की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील - सरदारपुर ग्राम हातोद

भूमि का कुल रकबा

क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल

असिंचित

सिंचित

कुल

8

9

6

7

5

4

3

2

1

0.125

0.000

0.125

1.410

0.000

1.410

1266

1

सारवणीबाई पति स्व. नानुराम , मोहन, मांगीलाल , चंदर, किशन, पुना पिता नानुराम , कैलाश, रमेश, जगदीश पिता कालू मानीबाई पति स्व. कालू, मालीबाई पिता गंगाराम, भैरु पिता बुद्धा जाति भील निवासी ग्राम हातोद

0.345

0.000

0.345

4.181

0.000

4.181

1273/1

2

0.102

0.000

0.102

0.251

0.000

0.251

1271

तोलाराम पिता अमरसिह, विष्णु पिता वजेसिह, धापुबाई पति स्व. वजेसिह , राजबाई पति स्व. विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.355

0.000

0.355

1.045

0.000

1.045

3

1273/2

तोलाराम पिता अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.136

0.000

0.136

0.554

0.000

1270 0.554

5

कल्याणसिंह पिता मांगीलाल व झुम्माबाई विधवा मांगीलाल जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद

0.000 0.115

0.115

0.000 1.567

1.567

1268/3

6

पपीताबाई,नाबा. पिता विक्रमसिंह सर. दादी रतनबाई जाति भील निवासी ग्राम हातोद

0.210

0.000

0.210

1.035

0.000

1.035

1269

7

प्रहलाद पिता कालू व राजुबाई पति स्व. कालू जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.063

0.000

0.063

0.600

1276/3

8

सोरभबाई पति मांगीलाल जाति कीर नि- ग्राम हातोद 541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.063

0.000

0.063

0.000 0.501

0.501

9

1276/4

कैलाश, भगवान अनिल , पिता अम्बाराम, शंकुन्तला रूखमणी , कल्पना पिता अम्बाराम कंकुबाई स्व. दिनेश, आकाश, संजय पिता दिनेश जाति भील निवासी ग्राम हातोद

0.172

0.000

0.172

1.502

1.502 0.000

10

1277/3

नन्दीबाई पति स्व. छीतर, अमृताबाई पति स्व. रमेश , प्रदीप, पिंकी पिता रमेश पुष्पाबाई पति स्व. लक्ष्मण, संतोष, आशुतोष पिता लक्ष्मण जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद

0.176

0.000

0.176

0.000 1.503

1.503

1277/2

11

जगन्नाथ पिता बाला जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद

1277/1

0.251

0.251 0.000

0.627

0.000

0.627

12

/क/ 2

प्रेमबाई पति नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.000 0.341

0.341

1.003

0.000

1.003

1247

13

लाडुबाई पति भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद

0.000 0,102

0.102

0.648

0.000

0.648

1284

14

विक्रमसिंह पिता छोगालाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.000 0.438

0.656 0.438

0.000

0.656

1245/6

15

सुरेश पिता शंकर जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद

0.376

0.000

0.376

0.655

0.000

0.655

16

1245/5

गिरवरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद

0.307

0.307 0.000

0.655

0.000

0.655

17

1245/4

नरवरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.645

0.000

0.000

0.645

0.836

0.836

1245/1

18

सुरेश पिता शंकर जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद

0.293

0.000

0.293

0.941

0.000

0.941

1231

19

शिवनारायण पिता पूरचंद जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद

1213/1/

0.101

0.000

0.101

1.283

0.000

1.283

20

1213/1/

ग

मोहन पिता पन्नालाल, सम्पतबाई बेवा पन्नालाल क जाति कीर निवासी ग्राम हातोद

1227/2

0.107

0.000

0.107

0.272

0.000

0.272

21

/ख

भलीबाई पति मोहन जाति कीर निवास निवासी ग्राम हातोद

0.095

0.000

0.095

0.523

0.000

0.523

22

1226/1 /1/1

बंशीलाल पिता ऊंकारलाल जाति कीर निवासी ग्राम हातोद [भाग 1 542

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

0.000 0.094

0.094

0.000 0.512

0.512

1217

23

गिरधारी ,शंकर , धन्ना, सुवाग , लस्सी, गीता, सीता कंचन, कैलाशबाई, पिता नंदा जानीबाई विधवा नंदा, गोविन्द, गणपत , शान्तिलाल, संतोषबाई, अमृतबाई, सोहनबाई पिता नानुराम, हीराबाई, धापुबाई पिता गणेश, मेहरबान पिता बुदा, शंकर पिता पप्पु, रणछोड, शान्ताबाई पिता विश्राम, नंदू, रमेश , अनोखीलाल , पिता पन्नालाल , धापूबाई विधवा पन्नालाल, प्रेमसिंह पिता गणपत, रामकुवर विधवा गणपत, राकेश पिता गोवर्धन जाति कीर निवासी ग्राम हातोद

0.000 0.270

0.270

0.470

0.000

0.470

24

1227/2 /क

कमलेश पिता शिवनारायण जाति ब्राहमण निवासी इन्दौर

0.000 0.035

0.000 0.068 0.035

0.068

25

1227/1 /3

भरतलाल पिता सालगराम जाति कुलमी निवासी बान्देडी

0.146

0.000

0.146

0.445

0.000

0,445

26

1215/2 /2

शांतीलाल सोहनबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद

0.402

0.000

0.402

0.444

0.000

0.444

27

1215/2 /4

गणपत संतोषबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद

0.136

0.000

0.136

0.209

0.000

0.209

28

1215/2 /3

गोविन्द अमृतबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद

0.000

0.046

0.000 0.541

0.541

0.046,

1201/2

29

0.020

0.026

0.000

0.026

1194/3

सुखलाल , हरिओम , गोपाल, पिता बाबुलाल , सुरजबाई पति स्व. बाबुलाल जाति कीर निवासी ग्राम हातोद

0.102

0.000

0.102

0.567

0.000

0.567

1194/2

30

तोलाराम पिता नन्दा जाति कीर निवास स्थान नि-ग्राम हातोद

0.146

0.000

0.146

0.567

0.000

0.567

1194/1

31

दयाराम पिता नन्दा जाति कीर निवासी ग्राम हातोद

0.000 0.136

0.136

0.000 0.293

0.293

32

1195/1

समन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद 543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.146

0.000

0.292 0.146

0.000

0.292

33

1195/2

नन्दराम पिता जगन्नाथ जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.102

0.102

0.000

0.257

0.257

34

1197/1 /2/1

प्रतीक , विशाल पिता गणेश जाति पताजायसवाल निवासी धार

0.000 0.305

0.305

0.409

0.000

0.409

35

1075/2 /1

किरणबाला पति अशोककुमार पुराणी जैनजाति नि-राजगढ

0.004

0.362

0.000

0.362

36

1075, 1075/1 /1

सिद्धार्थ, सुलभ पिता दिलीपकुमार पुराणीक जाति जैन निवासी राजगढ

0.345

0.0000.345

1.233

0.000

1.233

1068

37

सुनील कुमार पिता कन्हैयालाल कोठारी जाति (माहेश्वरी) निवासी राजगढ़ अहिल्याबाई पति स्व.

0.272 0.000 0.272

0.796

0.000

0.796

38

1065/5 /2

मुन्नालाल , नीलेश बा. चेतना ना.बा. पि. मुन्नालाल सर. माता स्वयं अहिल्याबाई जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद

0.000 0.031

0.031

0.796

0.000

0.796

39

1065/5 /1

सुशीलादेवी पति श्रीरामकुमार जाति तेली निवासी टाण्डा

0.240.

0.000

0.240

0.000 0.648

0.648

40

1066/2

शकुन्तलाबाई पति गुलाबचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद

0.056

0.056 0.000

0.836

0.000

0.836

1060/2

41

छोगालाल पिता अमरसिंह जाति भील पता नि. हातोद

0.111

0.000

0.000 0.274 0.111

0.274

42

प्रेमबाई पति नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

1277/1 /क/1 /2

0.055

0.055 0.000

0.700

43

1177/1 /क/1 /1 /क

लाडुबाई पति स्व. भागीरथ, केशरसिंह, गिरधारीलाल , दरियावबाई , शैतानबाई, भागुबाई , रामकन्याबाई पिता भागीरथ, पंकज पिता देवीसिह, गंगाबाई पति स्व. देवीसिह, शुभम, रोहित, टीना पिता उमेश , रामकुवरबाई पति स्व. उमेश जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद

0.015

0.000

0.015

1.787

0.000

1.787

1240

44

ठाकुरलाल पिता भेरूलाल जाति कुलमी नि-ग्राम हातोद

0.015

0.000 0.015

0.697

0.6970.000

45

1230/1

नाथूसिंह पिता कन्हैयालाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.051 0.000 0.051

0.836

0.000

0.836

46

1193/1

अन्तरसिंह पिता नन्दराम जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद

0.095

0.095

0.110 0.000

0.110

0.000

47

1197/1 /2/ 2

उषा पति गणेश, विशाल पिता गणेश जाति जायसवाल पता निवासी धार

0.000 0.095

0.095

0.763

0.000

0.763

1067

48 भगवानसिंह पिता मूलचन्द्र जाति बलाई निवासी ग्राम हतोद

8.389

37.186 8.177 0.212

योग .. 36.122 1.064

544

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

प्र. क्र. 301 -अ-82-2017-18

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चिचोड़िया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 )

ग्राम चिचोड़िया

विवरण

क्र.

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

योगः-

तहसील - सरदारपुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

कुल

असिंचित

सिंचित

7.064

1.861

5.203

7.064

1.861

5.203

अनुसूची (2)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चिचोड़िया की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम चिचोड़िया

क्रमाक

खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

3

2

1

1

719/2 सुन्दरबाई पति स्व. मानसिंह, बद्रीलाल रतन पिता मानसिंह जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

717 2

शंकर पिता मंदरूप जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

448/1 3

711/2 नारायणसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपुत

तहसील - सरदारपुर

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल कुल

9

8

4

5

6

7

0.057 0.057

0.000

1.000

1.000

0.000

0.373

0.000

0.373

0.000 1.097

1.097

0.011-

0.000

0.011

1.000

0.000

1.000

0.000 0.105 0.826 0.105

0.000

0.826 545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.895

707/1/ 1 4

रूगनाथ पिता लुणा जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

0.167

708/3

0.778

5

707/1/ 2 हिरालाल पिता लुणा जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

1.045

710 6

श्रीकृष्ण मुरलीधर पिता गोविंदप्रसाद, सुशीलाबाई विधवा श्याम , नारायण, राजेशकुमार, राकेशकुमार पिता श्यामनारायण जाति जायसवाल निवासी सरदारपुर

0.470

708/2

0.105

0.105 0.000

0.895

0.000

0.000 0.060

0.060

0.000 0.167

0.105

0.000

0.105

0.000 0.778

0.000 0.230

0.230

0.000 1.045

0.020

0.000

0.020

0.470

0.000

0.298

0.000

0.298

0.000 0.418

709/1 0.418

7

बाबुलाल पिता पुना जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

709/2

0.459

698/2

1.223

444

696 8

फुलचंद पिता नानुराम जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

697

698/1

705 9

भगवान पिता दल्ला जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

694 10

पुंजा पिता रामा जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

11

448/2 प्रेमचंद पिता मंदरूप जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

692 12

मिश्रीबाई पिता रामा जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

451

690 13

घनश्याम पिता अम्बाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिचोड़िया

14 मिश्रीबाई पिता रामा जाति मारू

466 15

दिलीप नाबा० पिता अम्बाराम सरप्रस्त पिता स्वयं जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिचोड़िया

464 16

अम्बाराम पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिचोड़िया

685

679/1

679/2 17

रामचन्द्र पिता शंकर जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

675

677/4 18

जगदीश पिता मिश्रीलाल जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया

677/3

0.000 0.159.

0.159

0.000 0.366

0.366

0.096 0.000 0.096 0.000 0.459

0.000 0.524

0.524

1.223

0.000

0.271

0.000 0.271

0.627

0.627

0.000

0.167

0.000

0.167

0.000 0.219

0.219

0.015

0.000

0.015

0.000 0.586

0.586

0.021

0.000

0.021

1.672

0.000

1.672

0.276 0.276

0.000

0.523

0.523

0.000

0.000 0.019

0.019

0.000 0.944

0.944

0.431

0.431

1.327 1.327

0.000

0.000

0.005

0.005

0.000

0.115 0.115

0.000

0.000 0.087 .

1.275 0.087

0.000

1.275

0.732

0.000

0.732

0.000 1.484

1.484

0.052

0.052 0.000

0.000 0.941

0.941

0.017

0.000

0.017

0.000 2.079

2.079

0.000 0.231 0.000

0.231

0.502

0.502

0.000 0.013

0.013

0.491

0.000

0.491

0.000 0.392

1.463 0.000 1.463 0.392

0.196

0.000

0.196

0.000 0.418

0.418

0.000

0.083

0.083 0.418

0.000

0.418 546

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

674/4 0.532

19

0.314

674/1 शम्भु, बल्लु, मगन, शैतान पिता पुनिया जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

0.314

20

674/2 नानालाल,सुखराम कोदरिया , सोनकिबाई बैवा कोदरिया जाति भील निवासी पिता ग्राम चिचोड़िया

21

656/2 लालु पिता रणजी भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

0.00

593

0.000

602 22

सुकबाई पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

601

590

583 23

घनश्याम पिता अम्बाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिचोड़िया

582/1 24

दाखुडीबाई पिता पुन्या जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

25

582/2 राजाराम पिता कालु भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

577 26

सीताराम पिता कालु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

556 27

रेशमबाई, काशीराम पिता घिसा जाति चमार निवासी ग्राम चिचोड़िया

9/1 28

मयाराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

9/2 29

शम्भु पिता किसना जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

30

8/2 नन्दराम , थावर, मानसिंह पितमल कल्लु नाबा० पिता रामा सरपरस्त माता जमनाबाई विधवा रामा भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

31

8/3 मयाराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

32

8/1 सुखराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया

योग:-

0.022 0.532 0.022 0.000

0.000

0.076

0.076 0.000

0.000 0.314

0.228

0.000

0.314 0.228

0.000

0.209

0.000

0.244 0.209

0.000

0.244

0.195 0.195 0.272 0.000

0.272

0.036- 0.052 0.052 0.000 0.036

0.007 0.007 0.094 0.000

0.094

0.000

0.261 0.261 0.930 0.930 0.000

0.000

0.145 0.000 0.145 0.000 0.251

0.251

0.000 0.135 0.135 0.277 0.277

0.000

0.054 0.288 0.054 0.000

0.000

0.288

0.157 0.000 0.157 .

0.209

0.000

0.209

0.000 1.463 0.149 0.000 0.149

1.463

0.000 0.074 0.074 0.100

0.100

0.000

0.000 0.003 0.003 0.214 0.214

0.000

0.052 0.052 0.200 0.200 0.000

0.000

0.000 0.052 0.079 0.052

0.000

0.079

0.078 0.078

0.058 0.058

0.000

0.000

7.064

1.861

5.203

30.739

5.809

24.930 547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

प्र. क्र. 303 -अ-82-2017-18

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम इडरिया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 )

तहसील - सरदारपुर.

ग्राम - इडरिया

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) क्र.

असिंचित

सिंचित

कुल

7.944

2.131

5.813

दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

7.944

2.131

5.813

योगः-

अनुसूची (2)

दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम इडरिया की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील - सरदारपुर ग्राम इडरिया

भूमि का कुल रकबा

क्रमांक

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

असिंचित

सिंचित

असिंचित कुल

सिंचित

कुल

9

8

5

6

7

4

3

1

2

0.000 0.371

0.926 0.000 0.926 0.371

1

111/3

मुन्ना पिता विज्या भील निवासी ग्राम डाडुर

0.380 0.380

2.257 0.000

0.000 2.257

113

2

श्री महादेव मंदिर खामकस्बा अमझेरा मिल्कीयत सरकार बएहतमामकम ओकाफमुस आरीफ देवस्थान व्यवस्थापक कलेक्टर धार 548

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

0.271

0.271

0.271

0.711

0.000

114

0.711

3

सुंदरबाई पति मकना जाति पटल्या भील निवासी ग्राम इडरिया

0.050

0.050 0.000

0.313

0.000

0.313

115/1

4

श्यामलाल पिता मकना जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.140

0.000 0.140

0.888

0.000 0.888

116

5

नाथू पिता रणछोड जाति भील निवासी ग्राम इडरिया

0.110

0.110

0.000

0.210

0.210

0.000

117/1

6

भगवान पिता बालचंद्र जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.180

0.180

0.000

0.418

0.418

0.000

117/2

7

मकना पिता बालचंद्र जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.050

0.050

0.261 0.000

0.261

0.000

117/3

8

मांगीलाल पिता फत्या बगदीबाई पति स्व. फत्या जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.003

0.003

0.000

0.261 0.261

0.000

9

117/4

प्रकाश , संतोष पिता भेरिया, सीताबाई , सज्जनबाई पति स्व. भेरिया जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.250

0.000

0.250

1.442

0.000

1.442

118

10

सीताबाई पति नारायण सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.000 0.015

0.015

2.351

0.000

2.351

119

11

नारायण दत्तक पुत्र गोदा जाति सिर्वी निवासी ग्राम इडरिया

0.560

0.560

0.000

2.278

2.278

0.000

125

12

मु.अख्तरबी पति स्व. यामीनखॉ जाति मुसलमान, सलीम खॉ, साबीर खॉ पिता यामीनखॉ, जाति मुसलमान निवासी ग्राम निवासी अमझेरा

0.000 0.450

0.450

1.300

0.000

1.300

13

135/1

लालू पिता केशा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम राजपुरा

0.080

0.000

1.299 0.080

0.000

1.299

14

135/2

रामा पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.000 0.530

0.530

1.300

1.300 0.000

15

135/3

पन्नालाल पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.200

0.000

0.500 0.200

0.500

0.000

137/1

16

लालचंद्र पिता भूरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.002

0.000

0.002

0.000 0.051

0.051

161/1

17

0.000 0.350

0.350

0.435

0.000

0.435

161/3

सोरमबाई पति स्व. जसमल विनोद पिता जसमल अनिल अंजना ना.बा. पिता जसमल जाति पटल्या पालनकर्ता माता स्वयं निवासी ग्राम इडरिया

0.000 0.015

0.015

0.000 0.051

0.051

161/2

18

0.110 दयाराम पिता जबरिया जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.110 0.000

0.435 0.000 0.435

161/4

0.000 0.130

0.345 0.130

0.345 0.000

198

0.150

0.188 0.150 0.000

0.000

199

0.188

0.100

290

0.669 0.000 0.669

19

0.010

0.010 0.000

0.510

0.000

0.510

201/2

शारदाबाई पिता रामा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम राजपुरा

0.200 0.000 0.200

0.333

0.000

0.333

203/1 549

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.003

203/2,

0.003

0.000

0.419

0.000

0.419

20

204

जगदीश पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.150

0.000

0.428 0.150

0.000

0.428

206/1

21

रतन पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.025

0.025

0.000

0.251

0.000

207

0.251

22

0.430

0.000 0.430

0.000 0.752

0.752

208

राधेश्याम पिता रामा जाति सिर्वी निवासी राजपुरा

0.400

0.000 1.181

211

1.181

23

मांगीलाल पिता मन्ना जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा

0.020

0.000 0.020

0.606

0.606

0.000

353/2

24

मनुबाई पति स्व. भावसिंह शारदाबाई सगणाबाई पिता भावसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.400

0.000

0.400

1.307

0.000

1.307

353/3

25

0.000

0.120

0.120

0.000 0.334

गंगाराम पिता दोला जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.334

355/2

0.339

0.000

0.339

0.439

0.439 0.000

206/2

0.000 0.180

0.000 0.263 0.180

0.263

0.170

0.170 0.000

0.000 0.342

0.342

353/4/2

26

0.000 0.077

0.077

0.597

0.000

0.597

353/4/3

0.000 0.125

0.157 0.125

0.000

0.157

355/1/1/1

तुलसीराम, दरियावसिंह, 353/4/1 अनसिंह, रामू, पेमा पिता मन्ना बगदीबाई, सजनबाई पति स्व. मन्ना जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.000 0.115

0.157 0.115

0.000

0.157

355/1/1/2

0.000

0.000 0.313

0.180 0.180

0.313

355/1/2

27

0.050 0.050

0.000

0.084

0.084 0.000

356/2

(रामा पिता दौला फोत) वारिसः- अमरसिंह , देवीसिंह , जगदीश, राकेश, रतन, नन्दूडीबाई, अवन्तिबाई पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.020 0.000 0:020

0.209

0.209 0.000

355/3

28

मनसुख पिता अमरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.000 0.160

0.160

0.000 0.261

0.261

357/4

29

जगदीश पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.220

0.220 0.000

0.000 0.470

0.470

357/5

30

कूका पिता दौला जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया

0.053

0.000

0.053

0.000 0.950

0.950

31

365/1

नंदराम पिता राजाराम दितुबाई पति राजाराम जाति भील निवासी ग्राम इडरिया

2.131 7.944

29.252 5.813

7.179

22.073

योग:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

550

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

आगर-मालवा, दिनांक 11 जनवरी 2018 क्र. - भू- अर्जन- 2018-09

भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम गोकलपुर के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची(1)

ग्राम - गोकलपुर

तहसील - नलखेड़ा

क्रं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में) विवरण

कुल रकबा

अर्जित रकबा 1

निजी भूमि

85.380

79.055 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

85.380

79.055

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 1

2

3

4

5

47

0.210

0.157 1 कालु सिह पिता दल्ला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

255

0.010

0.010

256

0.010

0.010

266

0.290

0.290

258

0.020

0.020

289

0.870

0.314

272

0.090

0.090

277

0.100

0.100 योग

1.600

0.991 551

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

48

283 2| मांगु मानु प्रहलाद पिता देवीसिह लीलाबाई पुत्री देवीसिंह फुन्दीबाई वि. देवीसिंह स भा जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

285

264

259

276

योग

49 3 देवीसिंह प्रभु पिता उमरावसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

104

योग

50 4 देवीसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

116/1

331/1

241/1

योग

52

112 5 निर्भयसिह बहादुर सिहं राधेश्याम पिता नारायण भा 43 पैसा , प्रभुलाल पिता गुलाब भाग 53 पे . जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

158

159

225

231

333

335/345

योग

53 6 भैया पिता उमराव जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

116/2

331/2

241/2

योग

54

117 7 मांगीलाल बंशीलाल पिता अमर सिंह अजुबाई कमलाबाई भूलीबाई छम्माबाई लीलाबाई सीताबाई पु. अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

216

338

योग

0.210

0.065

0.210

0.210

0.200

0.190

0.290

0.220

0.020

0.020

0.100

0.100

1.030

0.805

0.300

0.300

0.370

0.370

0.670

0.670

0.030

0.030

0.210

0.210

0.460

0.460

0.050

0.050

0.750

0.750

0.060

0.060

1.250

1.250

0.050

0.050

0.130

0.130

0.410

0.410

0.110

0.110

0.220

0.220

0.570

0.570

2.800

2.800

0.040

0.040

0.210

0.210

0.400

0.480

0.060

0.060

0.790

0.710

0.090

0.090

0.290

0.290

0.130

0.130

0.850

0.850

1.360

1.360 552

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

لا

8 मानसिह काशीराम भागीरथ सीताराम मदनलाल पुत्रगण देवीसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

9 निरभयसिह पिता नारायणसिहं जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

10 रामसिंह पिता बापुसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

11 अनार पिता नाथु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

12 रामदयाल पिता बल्देव जतिा गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

13 निर्भयसिह बहादुरसिह राधेश्याम पुत्रगण नारायण जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

55

0.120

0.120 69

1.800

1.550

1.920

1.670

56

0.070

0.070

107/1

0.520

0.520

334

0.880

0.880

205

0.130

0.110

1.600

1.580

57

0.070

0.070

129

1.000

1.000

141

0.400

0.400

171

0.240

0.240

206

0.130

0.110

1.840

1.820

58

0.080

0.080

118/1

0.240

0.240

160

0.160

0.160

172/1

0.060

0.060

237

0.010

0.010

247/1

0.020

0.020

339/1

0.330

0.330

0.900

0.900

58/2

0.070

0.070

247/2

0.020

0.020

108/2

0.370

0.370

0.260

118/2

0.260

172/2

0.060

0.060

0.030

0.030

0.810

0.810

59

0.210

0.210

213

0.040

0.040

337

0.750

0.750

60

0.020

0.020

62

0.070

0.070 553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

66

64

110

153

144

योग

14

61/1

119/1 बंशीलाल पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

15

61/2

108/3

118/3

142 करण सिह पिता हरलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

211/1/2

172/3

247/3

119/2

योग

63 16

65

67 देवबाई पुत्र भंवरलाल 1/2 शिवनारायण, कमल, पिता प्रभुलाल राजकुवरबाई पुत्री प्रभु 1/2जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

107/2

154

308

143

212

योग

71 17 दातू पिता बुला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

238

248

245

267

268

270

288

319

योग

18

236 नाथु पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी

0.380

0.130

0.060

0.060

0.970

0.970

0.060

0.060

0.250

0.250

2.810

2.560

0.050

0.050

0.120

0.120

0.170

0.170

0.040

0.040

0.370

0.370

0.250

0.250

0.390

0.390

0.030

0.030

0.060

0.060

0.010

0.010

0.100

0.100

1.250

1.250

0.060

0.060

0.020

0.020

0.380

0.010

0.520

0.520

0.060

0.060

1.110

0.400

0.120

0.120

0.030

0.030

2.300

1.220

0.470

0.470

0.020

0.020

0.040

0.040

0.020

0.020

1.450

1.450

0.180

0.180

0.230

0.230

0.270

0.270

2.090

1.500

4.770

4.180

0.030

0.030 554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

ग्राम भूमि स्वामी

योग

19 अनारबाई पु. धुला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

20 प्रभु पिता सिद्ध जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

21 रामकुवर बाई पति जयनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

22 सोरमबाई वि. देव जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

23 झब्बुबाई पु. अनारबाई जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

24 बंशीलाल पिता शिवलाल सोरमबाई पिता शिवलाल भाग 115 स. भाग अनार हरलाल पिता नाथू भाग 215 स. भाग रामदयाल पिता बल्देव भाग 115 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

बाबूलाल पिता अमरसिंह 1/2 रमेश पिता 25

0.200

0.200

102/1

0.060

0.060

145/1

0.160

0.160

73/1

0.290

147/1

0.290

0.150

0.150

150/1

0.020

0.020

239/1

0.160

302/1

0.310

1.220

1.070

0.100

74

0.100

0.360

0.360

281

0.460

0.460

0.300

76

0.300

0.060

0.060

77/3

0.220

0.220

157/3

0.630

0.680

336/2

1.260

1.210

0.170

0.200

77/1

0.110

0.110

157/2

0.060

0.060

233/1

0.340

0.370

0.200

0.140

77/2

0.060

0.060

233/2

0.170

0.500

318/2

0.760

0.370

0.370

0.370

105

0.190

274

0.190

0.560

0.560

0.380

0.380

108/1

0.260

0.260

118/4

0.020

247/4

0.020

0.660

0.660

0.700

0.700

109 भाग 1 ]

555

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

प्रहलाद सुगनबाई पु. प्रहलाद 1/2 स. भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

26

भगवानसिंह पिता सिद्ध जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

27

निर्भयसिंह बहादुर सिहं राधेश्याम पि. नारायण सिह राजकुंवरबाई वि. नारायण गीताबाई कमलाबाई पु. नारायण भूमि स्वामी 1/2 स भाग प्रभमि. गुलाब 1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

28 सिद्धनाथ पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

29 रंभाबाई कमलाबाई पु. जगमाल प्रभुलाल पु. कालुसिह झब्बुबाई शांतीबाई पु. कालुसिह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

30 शिवलाल होकम सिह मानसिंह पिता भागीरथ चन्दरबाई, वि. भागीरथ भुरीबाई गिलासबाई पुत्रिया भागीरथ हि. 1/2 समभाग देवीसिंह पिता लालजी हि.1 / 2 जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

32

शंकरालाल पिता अनार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

33

मदन सिंह पिता देवीसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 123

0.850

0.850 170

0.360

0.181 216/343

0.220

0.220 2.130

1.951 114

0.660

0.660 0.660

0.660

113

0.200

0.200

0.200

0.200

124

0.410

0.410

0.410

0.410

128

0.880

0.880

134

1.120

1.120

164

1.270

1.270

227

0.130

0.130

229

0.130

0.130

251

0.050

0.050

322

0.610

0.610

4.190

4.190

135

0.340

0.340

137

1.450

1.450

1.650

151

1.650

217

0.230

0.230

189

0.460

0.130

320

1.080

1.080

5.210

4.880

161

0.140

0.140

0.140

0.140

167

0.470

0.240 [भाग 1 556

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

173

0.120

0.120 योग

0.590

0.360

214

0.530

34

0.530

228

0.060

0.060 सिद्धनाथ रूगनाथ हिंदुसिंह रामचरण मोड़सिंह पु. देवीसिंह 1/2 दरियावबाई पु. बालु1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

244/2

0.010

0.010

284

0.050

0.040

148

1.670

1.670

304

0.300

0.300

328

1.720

1.720 योग

4.340

4.330

215

0.070

35

0.070

224/1

0.520

0.520 मांगीलाल भगवान सिंह पिता गुलाब जी संभाग जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

224/4

0.130

0.130

242/3

0.020

0.020 योग

0.740

0.740 36

224/2/1

0.170

0.170 रमेशचंद्र पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

242/1/2

0.020

0.020

0.190

योग

0.190

233/3

0.130

37

0.130 जयनारायण पिता सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

336/1

0.340

0.290 योग

0.470

0.420 38

240

0.020

0.020 रामसिह पि. बापुसिह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.020

0.020 योग

39

242/2

0.020

0.020 बिहारी पिता भंवर जी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.020

0.020 योग

40

244/1

0.030

0.030 सिद्धनाथ रूगनाथ रामचरण मोडसिंह हिन्दुसिंह पिता देवीसिह सभाग 1/2 दरियावबाई पुत्रीया बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.030

0.030

261

0.060

0.060 41

257

0.040

कालुसिंह रामसिह पु. देवीसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.040

271

0.400

0:400

290

1.090

0.836 योग

1.590

1.336 557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

42

कालु पिता भग्गा जाति गूजर पता निवासी ग्राम कचनारिया भूमि स्वामी

योग

43 शिवलाल पिता प्यारा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

44 गिलासबाई विधवा हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

451/3 देवीसिंह भैया पि. उमरावसिंह शांतीबाई पि. भेरू 1/3 जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

46 मांगु पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

47 अयोध्याबाई पु. रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

48 प्रभलाल पिता गुलाब हि. 1/4 भगवानसिंह मानसिंह आभाराम रमेशचन्द पिता सिद्धू बालीबाई सुरताबाई मोहनबाई पिता सिद्धू गिलासबाइ वि. सिद्धू हि. 1/4 देवीसिंह भैया पिता उमरावसिंह हि. 1/4 मांगीलाल बंशीलाल पिता अमरसिंह अन्जुबाई कमलाबाई 269

0.090

0.090

0.090

0.090

305

0.470

0.470

0.470

0.470

0.130

0.130

339/3 min

0.130

0.130

341

0.530

0.530

0.530

0.530

102/2

0.200

0.200

0.060

145/2

0.060

147/2

0.290

0.290

73/2

0.160

0.160

150/2

0.140

0.140

239/4

0.020

0.020

0.870

0.870

149

0.320

0.320

102/3

0.200

0.200

145/4

0.070

0.070

150/4

0.150

0.150

73/4

0.150

0.150

147/4

0.290

0.290

239/3

0.010

0.010

302/3

0.300

0.160

1.490

1.350

106

0.340

0.340

332

0.260

0.260

340

1.550

1.550

278

0.080

0.080

140

0.470

0.470 558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

धापूबाई लिलाबाई सीताबाई पिता अमरसिंह हि. 7/32रामदयाल करणसिंह माता भुलीबाई पु. नारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

2.700

2.700 49

102/4

0.200

0.200 चन्दर पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

147/3

0.290

0.290

150/3

0.150

0.150

73/3

0.150

0.150

145/3

0.060

0.060

239/2

0.020

0.020

302/2

0.310

0.160 योग

1.180

1.030 50

102/5

0.900

0.900 भगवानसिंह गोकलसिंह पिता भैया जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.900

0.900 51

0.490

0.490 मानसिंह पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.490

0.490 52

111/2

0.490

0.490 रमेशचंद्र पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.490

0.490 53

111/3

0.490

0.490 आत्माराम पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.490

योग

0.490 54

122

4.620

4.590

45

0.220

0.035 प्रेमनारायण पिता समंदरसिंह सीताबाई वि. समंदर स.भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

81

0.890

0.600

156

0.850

0.850 योग

6.580

6.075 55

226/1

0.050

0.050 चन्दर पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

133/1

0.230

0.230

136/1

0.190

0.190

152/1

0.050

0.050

162/1

0.260

0.260 भाग 1 ]

559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

है । योग

56 छीतु पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

57 निर्भयसिंह पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

58 राधेश्याम रमेश पिता बालु चन्दरबाई वि. बालु ललताबाई पुत्रि बालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

59 रमेश पिता प्रभुलाल गिलासबाइ वि. प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

60 बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता 323/1

0.090

0.090 326/1

0.680

0.680 230/1

0.030

0.030 1.5801.580

133/2

0.230

0.230 136/2

0.180

0.180 0.060

152/2

0.060 162/2

0.260

0.260 0.050

0.050 226/2

326/2

0.270

0.270 230/2

0.030

0.030 323/2

0.090

0.090 1.170

1.170

133/3

0.230

0.230 136/3

0.190

0.190 152/3

0.050 0.050

162/3

0.260

0.260 226/3

0.050

0.050 323/3

0.080

0.080 326/3

0.480

0.480

230/3

0.040

0.040

1.380

1.380

133/4

0.230

0.230

136/4

0.180

0.180

152/4

0.060

0.060

323/4

0.080

0.080

326/4

0.480

0.480

162/4

0.260

0.260

226/4

0.050

0.050

0.040

230/4

0.040

1.380

1.380

130/1

0.450

0.450

165/1

0.190

0.080

218/3

0.080

0.080

163/3

0.580

0.580

0.270

0.270

219/1

243/2

0.010

0.010

1.580

1.470

130/2

0.220

0.220 560

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

61 रामदयाल पिता गंगाराम सुन्दरबाई पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

62 भगवानसिंह चन्दरसिंह गोकलसिंह पिता भैया सौलबाई लीलाबाई पुत्रिया भैया सम्पतबाई वि. भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

63 मानसिंह पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

64 देवीसिंह पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

65 मागु पिता गांगराम कमलाबाई पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

66

मांगीलाल पिता घीसालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम लाडोन भूमि स्वामी

योग

67 सिद्धीबाई शांतीबाई प्रमबाई पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

163/1

0.280

0.280 218/1

0.160

0.160 0.660

0.660

0.540

130/4

0.540 166/2

0.100

0.120

0.010

219/3

0.010

0.670

0.650

130/5

0.340

0.340

166/3

0.760

0.700

243/4

0.010

0.010

1.110

1.050

163/2

0.290

0.290

218/2

0.150

0.150

130/3

0.220

0.220

0.660

0.660

165/2

0.010

0.010

166/1

0.170

0.150

0.010

243/1

0.010

0.190

0.170

165/3

0.640

0.440

219/2

0.010

0.010

243/3

0.010

0.010

0.660

0.460

321/1

0.650

0.650

0.650

0.650

273

0.090

0.090

275

0.100

0.100

46

0.210

0.157

265

0.290

0.040

234

0.280

0.280

103

0.600

0.600

260

0.020

0.020

1.590

1.287 561

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

68 बहादुर सिह पिता नारायण सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्गाम भमि स्वामी

योग

69

श्यामू बाई पति बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

70 बाबूलाल दत्तक पुत्र अमर सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

71

शंकर पिता सिदधनाथ जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूस्वामी

योग

72

कमला बाई पति दातु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

73 मोहनलाल पिता घीसालाल, धन्नीबाई पुत्री घीसालाल जाति चमार पता निवासी लाडोन भूमि स्वामी

योग

महायोग

232

0.080

0.080 335

0.560

0.560 0.640

0.640 157/1

0.110

0.110 0.110

0.110 224/2/3

0.090

0.090 0.030

0.030 0.120

0.120 77/4

0.050

0.050 +0.050

0.050 287

0.520

0.500 0.520

0.500 321/2

0.660

0.660 0.660

0.660

85.380

79.055 नोटः- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू- अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । [भाग 1 562

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

क्र.- भू-अर्जन- 2018-13

भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम महेन्द्री के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकितं सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची (1 )

ग्राम - महेन्द्री

तहसील - नलखेड़ा

जिला आगर- मालवा क्र

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) विवरण

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1

99.740

74.155 निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

99.740

योग

74.155

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

कुण्डलिया बॉध परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि का पत्रक

अनुसूची (1 )

ग्राम महेन्द्री

तहसील - नलखेड़ा जिला आगर- मालवा क्र

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में) विवरण

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1

निजी भूमि

74.155

99.740

1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

99.740

74.155 563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.

कुल रकबा

खसरा क.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का 1

2

3

4

5 1

0.130

3/2

2.100

रामप्रसाद पिता बल्देव जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.000

43/2

1.000

1.130

3.100

योग

2

4

2.880

0.060 बाजाबाई पति हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.060

2.880

योग

3

0.260

0.370

मायाराम पिता बल्दवे जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.270

0.440

12/1

1.000

43/1

1.000

1.530

1.810

योग

4

0.610

11/2

0.810

रमेश पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.730

0.730

53/4

0.020

150

0.030

1.000

1.000

44/1

2.570

2.360

योग

5

0.820

11/3

0.750 सीताराम पिता बल्देव जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.730

53/1

0.730

1.000

44/2

1.000

0.040

104

0.040

2.520

2.590

योग

6

12/2

0.820

0.480 ज्ञानसिंह पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.820

योग

0.480 7

0.480

12/3

0.820

फुलसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.730

53/5

0.730

1.550

1.210 564

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

8 दिलीप पिता भंवर लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9 राजलबाई पति विक्रम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

10 पारूबाई पति रमेश जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 11

कालूराम पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

12 कमलसिंह पिता प्रेमनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

13 धरमसिंह पिता प्रेमनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

14 देवजी पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

15

योग

16

रामविलास बाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.490

18/1

0.670

0.120

0.120

38/1

0.610

0.790

18/2

0.660

0.150

38/3

0.120

0.120

0.270

0.780

0.280

18/3

0.670

38/2

0.120

0.120

0.790

0.400

1.680

0.970

19

1.680

0.970

0.800

0.800

20/1

0.590

0.590

206/1

0.070

112

0.070

1.460

1.460

0.800

20/2

0.800

0.540

0.540

206/2

0.350

0.350

202

0.010

0.080

147

1.700

1.770

0.600

0.830

21/1

0.080

114

0.080

0.630

205/1

0.630

1.310

1.540

0.700

21/2

0.830

0.350

0.350

200

0.040

0.090

145

0.570

205/2

0.570

1.660

1.840

0.730

2.160

23

2.160

0.730 565

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

17

रामसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

18

प्रेमनारायण पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

19

भगवानसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

20 ज्ञानुबाई पति रामदयाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

21 राजकुंवर बाई पति राजाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

22

रहमान खां पिता हसन खां कालीबाई रहीसाबाई पिता हसन जाति पिंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 23 गोर्वधन पिता फत्ता जाति नाई पता निवासी ग्राम बडागांव भूमि स्वामी

योग 24 कालू पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 25 प्रभु पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 26 शिवलाल पिता भवरलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 27 ओंकारसिंह पिता घीसा जाति गुर्जर

योग 28 सोरमबाई पति उंकार सिह जाति गुजर

योग

0.450

1.090

24

0.450

1.090

0.400

25

1.050

0.400

1.050

1.060

26

1.060

1.060

1.060

0.520

27/1

0.520

0.560

0.560

52

1.080

1.080

27/2

0.520

0.520

0.170

0.120

199/1

0.640

0.690

2.170

37

2.170

2.170

2.170

39

2.100

2.100

2.100

2.100

1.000

1.000

40/1

1.000

1.000

1.000

40/2

1.000

1.000

1.000

2.100

2.100

45/1

2.100

2.100

1.000

1.000

46/313/1

1.000

1.000

1.000

46/313/2 1.000

1.000

46/313/1/1 1.000

2.000

2.000 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

566

29 राजाराम पिता चंदर सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

30

पारूबाई पत्नि भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

31

सोरम बाई पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

32

प्रभुलाल पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

33 प्रेम सिंह पिता उंकार सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

34 लाड़सिंह पिता उंकार सिहं जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

35 मानसिंह पिता छीता जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

36 मदन सिह पिता धुलसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

37 शिवनारायण पित देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

49

0.310

0.310

144

0.080

0.040

0.390

0.350

50

0.880

0.880

0.880

0.880

51

0.890

0.890

0.890

0.890

53/2

0.730

0.730

0.730

0.730

55/1

0.170

0.170

73/4

0.260

0.260

74/2

0.150

0.150

0.340

0.340

77/3

78/2

0.280

0.280

1.200

1.200

55/2

0.170

0.170

73/3

0.270

0.270

74/3-

0.140

0.140

77/1

0.330

0.330

78/3

0.280

0.280

1.190

1.190

55/3

0.340

0.340

73/1

0.530

0.530

74/4

0.290

0.290

78/4

0.560

0.560

1.720

1.720

55/4

0.320

0.320

74/1

0.300

0.300

78/1

0.570

0.570

1.190

1.190

56/1

0.200

0.200

110

0.090

0.090

119

0.060

0.060

0.350

0.350 567

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

38

1.000

1.000

56/2/1

अयोध्याबाई पति आत्माराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.000

1.000

योग

39

1.620

1.620

57

गगांराम पिता अमरसिहं जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.250

1.250

58

0.340

0.340

130

0.390

0.530

133

3.600

3.740

योग

0.400

0.400

40

59

सिद्ध पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.510

1.510

61

0.360

0.360

69

1.520

1.720

72

3.790

3.990

योग

0.440

0.440

60

41 रामनारायण पिता गंगाराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.130

1.130

62

0.300

0.300

105

0.040

0.040

107

0.1.30

126

0.130

0.260

0.260

132

0.600

0.600

121

0.040

0.040

136

0.020

1.500

215

2.960

4.440

योग

0.720

0.720

53/3

42 सजन बाई पति मायाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्रांम भूमि स्वामी

0.400

0.900

70/4

1.120

1.620

योग

43

0.600

0.600

63/1

संपतबाई वि. लालजी चंदाबाई कमलाबाई शारदाबाई पिता लालजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.600

0.600

योग

0.490

0.490

63/2

44 मोड सिह पिता लाल जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.320

0.320

64/3

0.020

0.070

102/1

0.030

0.030

109/2

0.020

0.020

120/1 568

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

योग

45 निर्भय सिह पिता लालजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

46 सौदान सिह पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

47 करण सिह पिता देवीसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

48 बनेसिह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

49

तोफानसिंह पिता सीताराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 50

सुगनबाई पति रमेश जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 51

जीवन ना बा पिता रामप्रसाद सर पिता स्वयं जाति गुजर 52 अजब सिंह पिता सीताराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

53

सागर पिता नारायण जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

54

नारायण पिता रूगनाथ जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 55

रामचरण पिता राधेश्याम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 56

रेशमबाई पति नारायण जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 213/2

0.340

0.100

1.270

0.980

63/3

0.490

0.490

64/2

0.320

0.320

102/2

0.070

0.030

109/1

0.030

0.030

120/2

0.010

0.010

213/3

0.350

0.300

1.270

1.180

63/4

0.500

0.500

64/1

0.320

0.320

0.820

0.820

66/1

0.210

0.210

67

0.900

0.900

1.110

1.110

66/2

0.320

0.320

68

0.790

0.790

1.110

1.110

70/2

0.440

0.020

70/3

0.900

0.270

70/5

0.900

0.640

70/6

0.830

0.240

209

0.050

0.050

2.290

1.220

71

4.900

0.560

4.900

0.560

79/1

2.580

1.100

79/2

1.810

1.280

79/3

1.810

0.650 भाग 1 ]

569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

योग

57 बंशीलाल पिता सिदु जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

58 कामुबाई पति भंवरजी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

59 रमेश पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

60 विक्रम सिह पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

61 गंगाराम पिता सिद्ध सोनुबाई पत्नि गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

62 फुलसिंह पिता सीताराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

63 चंदाबाई पति आत्माराम जाति गुजर्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

64 आत्माराम पिता सिद्धजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

65 हिन्दु सिह पिता सिद्ध जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

66 चंदरसिंह पिता सिद्ध जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

6,200

3.030

1.550

1.550

82

0.210

90

0.070

1.760

1.620

87/1

0.040

0.040

0.020

92/1

0.010

0.060

0.050

0.050

87/2

0.050

0.010

0.005

92/2

0.060

0.055

87/3

0.050

0.050

0.050

0.050

87/4

0.040

0.040

0.040

0.040

0.030

87/5

0.030

0.030

0.030

87/6

0.270

0.270

0.270

0.270

87/7

0.030

0.030

0.030

0.030

0.210

88

0.210

0.170

129

0.170

138

0.210

0.080

0.460

0.590

0.220

0.210

89

0.160

0.160

128

0.180

0.180

135

0.560

0.550 570

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

67

101

0.040

0.030

रामसिह पिता सिद्धसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.040

0.030

68

102/3

0.060

0.020

लक्ष्मीनारायण पिता लाल जी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

109/3

0.030

0.030

120/3

0.020

0.020

213/1

0.350

0.020

योग

0.460

0.090

127

0.220

0.220

69 रमेश पिता सिद्ध जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

108

0.150

0.150

योग

0.370

0.370

70

106

0.120

0.120

मानसिंह पिता सिद्ध जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

131

0.200

0.200

योग

0.320

0.320

71

113

0.080

0.080

निर्मल पिता रामसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

203/1

0.235

0.235

207

0.380

0.380

योग

0.695

0.695

72

115

0.070

0.070

रामदयाल पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

199/2 0.210

0.120

योग

0.280

0.190

73

146

0.080

0.030

अम्बाराम पिता रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

203/2

0.545

0.545

201

0.370

0.370

योग

0.995

0.945

74

204

1.160

1.160

चंदरसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

1.160

1.160

75

210

1.030

0.600

रुगनाथ सिंह पिता दरियावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

212

0.430

0.420

योग

1.460

1.020

76

16

2.030

0.090

समुदंर पिता बुला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

2,030

0.090

77

56/2/2

आत्मारमा पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.110

1.110

योग

1.110

1.110

महायोग

99.740

74.155

नोटः- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । 571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्र.-भू- अर्जन- 2018-16

भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम धनोरा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम धनोरा

तहसील - नलखेड़ा

जिला आगर- मालवा क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

कुल रकबा

अर्जित रकबा 1

निजी भूमि

14.510

6.020 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

14.510

6.020

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क.

भूमि का कुल रकबा

रिमार्क

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

1

2

3

4

5

1

494

1.250

0.680

नारायण पिता नानूराम जाति चमार

506

0.550

0.200

योग

1.800

0.880

2 बापू पिता नंदा जाति चमार

495

0.370

0.370

योग

0.370

0.370

496

0.470

0.470

3 भागीरथ पिता रंजीत सिह जाति गूर्जर नि. ग्ाम लटुरी

योग

0.470

0.470

4

0.080

503

0.080

पन्नालाल पिता नाथूलाल जाति चमार

1217

0.260

0.260

योगे

0.340

0.340

5

504

सिद्धनाथ पिता नाथू जाति चमार

0.080

0.080 572

योग

6

अमृतलाल पिता नाथूलाल जाति चमार

योग

7

कालूराम पिता नानूराम जाति चमार 8

गंगाराम पिता नानूराम जाति चमार

योग

9 प्रेमनारायण पिता बाबलसिंह जाति खाती

योग

10

भंवर लाल बापूलाल नारायण पिता हीरा जमनाबाई पु हीरा हि 1/2 स भा देवीलाल हजारीलाल पिता बलदेव हिः 1/2स भा जाति भील नि. ग्गप्रम भूमिस्वामी

योग

11 हकीम पिता रामचरण व केशर बाई वि रामचरण सुरेश पवन पिता मुन्शीलाल धूलीबाई वि मुन्शीलाल जातिखाती

योग

12 कोशल्या बाई पति अनोखीलाल जाति खाती

योग

13 सुनील कुमार पिता मांगीलाल जाति खाती

योग

14 प्रकशचंद्र पिता कमोदसिह जाति खाती

योग

15 गीताबाई पति कंवर लाल जाति बलाई शासकीय पटटेदार

योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

1213

0.260

0.050

0.340

0.130

505

0.080

0.080

509

2.090

0.290

2.170

0.370

507

0.550

0.210

0.550

0.210

508

0.550

0.180

0.550

0.180

587

0.050

0.050

0.050

0.050

591

0.500

0.210

596

0.230

0.050

0.730

0.260

597

0.570

0.050

0.570

0.050

598

0.210

0.050

0.210

0.050

0.210

599

0.050

0.210

0.050

600

0.460

0.050

0.460

0.050

602

1.070

0.270

1.070

0.270 573 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

16

0.380

1192

1.100

मांगीलाल गोकल भंवरलाल दरियावबाई इन्दरबाई पु. भंवरलाल नंदकिशोर ईश्वर सिह ना बा सा माता मानू बाई वि हरि पन्ना रूग्गा पिता लच्छा हि 1/2 स भा शिवलाल होकम सिंह पिता लालजीराम सम्पतबाई वि लालजीराम हि 5/12 सभा भैरू पिता बद्दा व गीताबाई श्यामूबाई पु बद्दा हि 1/12जाति बलाई नि.ग्गप्रम भूमिस्वामी

1.100

0.380

योग

17

0.420

0.160

1194

होकम सिह पिता लालजीराम जाति बलाई नि.ग्गाम भूमिस्वामी

0.420

0.160

योग

0.420

0.160

1195

18 शिवलाल पिता लालजी जाति बलाई नि.ग्गाम भूमिस्वामी

0.420

0.160

योग

0.460

0.160

1196

19 ओमप्रकाश पिता मन्ना लाल जाति बलाई

0.160

0.460

योग

20

0.160

0.470

1197

कैलाशचंद्र पिता मन्नालाल जाति बलाई

0.470

0.160

योग

21

0.130

0.460

1198

घांसीराम पिता मन्नालाल जाति बलाई

0.250

0.250

1204

0.710

0.380

योग

22

0.260

1203

0.260

ओमप्रकश पिता मन्नालाल जाति बलाई

0.260

0.260

योग

0.110

1205

0.260

23 भागीरथ पिता नाथू जाति चमार

0.110

योग

0.260

0.260

0.260

1215

24 शंकरलाल पिता नाथूलाल जाति चमार

0.260

0.260

योग

1216

0.260

0.260

25 शिवलाल पिता नाथूलाल जाति चमार

योग

0.260

0.260

महायोग

14.510

6.020

नोटः- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 12 जनवरी 2018 प्र. क्र.- 13-अ-82-17-18-559.-

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

नगर/ ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)

6

5

4

3

2

1

0.240

बगदरा

भैसदेही

भैसदेही से बगदरा मार्ग हेतु

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/ स ) बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

धारक का नाम

अ०क्र०

अर्जन की भूमि का रकबा हे० में

रकबा हे० में से

खसरा नम्बर

5

4

3

2

1

0.140 हे0

1.017

मल्लू व ० मन्नू जाति कोरकू सा०देह

1

65/1

0.100 हे0

1.018

मुन्ना व ० चिन्ध्या जाति कोरकू सा० देह

1

65/2

0.240 हे0

योग

1- चूंकि प्रस्तावक विभाग (लो नि वि ) द्वारा ग्राम भैसदेही से बगदरा मार्ग निर्माण कर लिए जाने के फलस्वरूप प्रभावित हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि, अर्जन हेतु प्रस्तावित है । इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पद पर भी अपलोड किया गया है । 575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

प्र. क्र.-02-अ-82-16-17-560.-

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग

क्षेत्रफल(है ०में)

4

3

2

0.148

भाण्डवा

भैसदेही

5 भाण्डवा (जिला बैतूल ) से गोहटी ( जिला हरदा ) मार्ग हेतु

1 बैतूल (म०प्र०)

2

अनुसूची

( प्रभावित धारको की सूची )

धारक का नाम

अ०क्र ०

अर्जन की भूमि का रकबा हे० में

रकबा हे० में से

खसरा नम्बर

5

4

3

2

1

0.148 है0

1

0.769

195/2

रतन , शिवलाल , शिवराम, करण व ० मौजी, उमदा बेवा मौजी, रम्मी बेवा मौजी, सुनिता ना बा छतन वली मां रम्मी बेवा छतन जाति ठाट्या सा देह ।

0.148 हे0

योग

(2) चूंकि भाण्डवा (जिला बैतूल ) से गोहटी (जिला हरदा ) मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

576

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017 क्रमांक 38- अ-82-17-18-16525

:

परियोजना का नाम

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं पटनाखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/ PS - MS/MPPCB/ SEAC/Tor - RVP ( 139 ) /2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013 ) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1)

सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं पटनाखुर्द माइनर नहर निर्माण

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

केसली

2. तहसील

3. ग्राम

बमनी

4. पट.ह.नं.-

15

: 1.500 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का

प्रकार

स. क्र.

खसरा क्र.

भूमि क प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

1

2

3

4

7 1

भूमिस्वामी

1.080

374/1

0.160 राजकुमार पिता नारायण सींग, भगवतसींग पिता तुलसीराम माखन पिता तखतसींग साकिन देह

भूमिस्वामी

0.310 0.040

374/3

भूमिस्वामी

0.040

0.080

374/4

भूमिस्वामी 377

0.220

1.120

2

भूमिस्वामी

नारायण सींग वल्द नन्हू साकिन देह

1.980

386/1

2

भूमिस्वामी

तुलसीराम पिता नन्हू साकिन देह

1.860

0.500

386/2

3

भूमिस्वामी

तखत सींग पिता नन्हू साकिन देह

1.780

386/3

4

भूमिस्वामी

373

0.310

0.140 सियारानी वेवा काशीराम, पारवती पुत्री काशीराम, बैजनाथ वल्द गजराज, प्रहलाद पिता बैजनाथ, शंकर, जयराम, शेवदयाल, गोविन्द, मीराबाई, कल्लोबाई पिता मिहरापसींग , बलराम पिता खिलान, सुखरानी वेवा खिलान, दुरगसींग पिता धोकलसींग , रूपरानी वेवा धोकलसींग साक्रिन देह 577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

भुवानी, परमलाल, मुन्ना पिता उमराई साकिन देह

भूमिस्वामी

0.960

0.160

374/2

6

भूमिस्वामी

0.290

614/1

0.100 दलपा, द्वारका, दिल्ला, बन्टू पिता उमराई, शांतिबाई, गुड्डीबाई पिता उमराई साकिन देह

7 कैलाश पिता विन्द्रावन साकिन देह

0.220

भूमिस्वामी

0.060

649/1

भूमिस्वामी

0.220

649/2

0.060 8

भूमिस्वामी 672 0.920

0.020 काशीराम वल्द मोहन, तुलसीराम , नत्थीबाई पिता तुलसीराम, शिवप्रसाद , सुन्दर पिता कन्छेदी, जयराम, दयाली पिता उदयराम , कुंवरबाई, पानबाई पिता उदयराज, वली माँ व खुद फूलरानी वेवा उदयराम, बलियाबाई, गनेशी, मथुरा पिता दिबई, चित्तर, दुरजन, मुन्ना पिता शिवप्रसाद, जगरानी वेवा शिवप्रसाद साकिन देह

योगः-

1.500

11 11.130

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सांत- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।। [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

578

क्रमांक 78-अ- 82-17-18-200

सागर, दिनांक 5 जनवरी 2018 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि कं अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के नहरा गठित सामाजि समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एव उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसे सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(2)

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट. ह.नं.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

2

1

1 लक्ष्मणसींग रविन्द्रसींग पिता बखतसींग शकुनबाई बेवा बखतसींग बायूसींग पि. मकुन्दीसीग लोधी निवासी देह

2 जयराम सीताराम नर्मदा भरत पिता काशीराम साकिन देह

3 कैलाशचंद पिता दीपचंद साकिन देह 4 कपूरीबाई पति उत्तमचंद निवासी बण्डा 5 उत्तमचंद पिता पन्नालाल साकिन देह 6 राजकुमार पि. रूपनारायण कारोलिया सा. देह 7 गंधर्वसींग पिता जसरथ सींग राजपूत सा. देह 8 धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी साकिन देह 9 साहबसींग पि. जसरथसींग साकिन देह लोटनसींग पिता जसरथसींग साकिन देह 10

रमला पिता जवरा साकिन देह

11

राजेन्द्र पि सुखलाल साकिन देह

12

13 दम्मू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्लू ललता पि नथू मुकेश नरेश नावा पिता व पालक लखन मनीषा रामदेवी पिता लखन गीता बेवा लखन साकिन देह

बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु

सागर

बण्डा

नीमोन

15

2.310 हे.

::अनुसूचीः:

भूमि का प्रकार खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

7

6

5

4

3

0.680 0.06

206/1

भूमिस्वामी

0.12

2.940

178

भूमिस्वामी

0.10

1.210

177

भूमिस्वामी

0.02

176 0.090

भूमिस्वामी

0.05

0.990

854/1

भूमिस्वामी

0.03

1.460

175

भूमिस्वामी

0.05

0.610

169/1

भूमिस्वामी

0.1

0.810

171

भूमिस्वामी

0.09

0.670

153

भूमिस्वामी

0.02

0.350

114

भूमिस्वामी

0.04

3.080

107/1

भूमिस्वामी

3.090 0.18

107/2

भूमिस्वामी

0.03

109/1 0.310

भूमिस्वामी

0.03

0.300.

109/2

भूमिस्वामी

0.18

1.250

108/1

भूमिस्वामी 579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

कस्तूरीबाई पति छतरसींग साकिन देह भूमिस्वामी

14

छुट्टिया पिता दुल्ला सििकन देह

15

भूमिस्वामी

सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहरसींग साकिन देह 16

भूमिस्वामी

धनसींग पि गनेश साकिन देह

17

भूमिस्वामी

18

भूमिस्वामी

19

भूमिस्वामी

रूपनारायण शिवनारायण पिता राजाराम मालतीबाई पिता राजाराम विश्नु महेश पिता हरीनारायण संतोषबाई पुत्री हरीनारायण साकिनदेह

20.

भूमिस्वामी

गुलाबसींग मुन्नासींग वीरेन्द्रसींग पिता नत्थूसींग केशरबाई पुत्री नत्थूसींग साकिन देह पवनकुमार पिता रूपनारायण साकिन देह 21

भूमिस्वामी

वीरेन्द्रसींग पिता धीरज सींग सििकन देह 22

वीरसींग पि रगवरसींग साकिन देह

23

भूमिस्वामी

हल्काई पिता हुकुमसींग साकिन देह 24

भूमिस्वामी

प्रेमबाई बेवा फूलसींग साकिन देह

25

भूमिस्वामी

सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहर सिंह साकिन देह 27

योगः-

0.16

99 2.140

0.13

836/2 0.410

0.08

0.810

838/1

0.05

0.640

839

0.640 0.10

830

0.14

2.450

840

0.02

0.100

842/1

0.05

0.120

841/1

0.08

1.210

भूमिस्वामी 856

भूमिस्वामी 855/1 0.150 0.10

0.11

0.160

855/2

0.04

0.400

854/2

0.15

852 1.200

28.270 2.310

28

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 580

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 39- अ- 82-17-18-203

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS - MS / MPPCB /SEAC - I /TOR( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1 )

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत मड़खेड़ा जागीर माईनर नंबर-5 नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

सागर

2. तहसील

3. ग्राम

मड़खेरा जागीर

:

4. पट.ह.नं.-

130

2.896 है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:

सरल

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

भूमि प्रका क्र.

खसरा नंबर

कुल रकवा (हेक्टयर में )

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

3

4

6 2

1

5

7

2.220

1

1011

0.258 सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

2

2.120

1012/1

भूमिस्वामी

0.432 संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरूप्रसाद पाण्डे सा. देह भूमिस्वामी

0.800

3 प्रकाश पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

1012/2

भूमिस्वामी

72

नन्नूपिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी

4

1.510

0.294

भूमिस्वामी

प्रेम बल्द अमान सकिन देह

0.420 5

1.970

75/1

भूमिस्वामी

1.000

75/2

भूमिस्वामी

चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

1.700

84

0.092 6

भूमिस्वामी

0.390

7

0.084 जमना पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी

76/1

भूमिस्वामी

8

0.400

0.187

76/2

भूमिस्वामी

मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी

0.380

9 नरान पिता गुलाब सांकिन देह

78/1

0.022

भूमिस्वामी

0.400

परषोत्तम पिता नन्हेभाई साकिन बिलहरा

10

78/2

भूमिस्वामी

रामचरन पिता घस्सा साकिन देह

0.400

11

82/1

0.106

भूमिस्वामी

महत्ताय पित्ता घस्सा साकिन देह

0.400

12

82/2

भूमिस्वामी

तरवर पिता घस्सा साकिन देह

0.400

13

82/3

भूमिस्वामी

1.400

0.324

भूमिस्वामी

मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी सा. देह भूमिस्वामी

14

83/1

0.400

पुरषोत्तम पिता नन्हेभाई सा. देह भूमि स्वामी

15

83/2

भूमिस्वामी 581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

16

0.270

81/1

भूमिस्वामी

0.130 पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोडी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह

नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह

0.530

17

81/2

भूमिस्वामी

0.790

शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह

18

0.149

भूमिस्वामी 80

45

0.220

0.048 बाबूसिह पिता प्रहलादसींग साकिन देह

19

भूमिस्वामी

0.180

कमलेश हल्लेभाई कुवरबाई पिस. विन्द्रावन सा. देह

44/1

20

भूमिस्वामी

0.015

0.060

21 गीताबाई पुत्री विन्द्रावन साकिन देह

44/2

भूमिस्वामी

0.100

43

0.061 22

भूमिस्वामी

शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह

23

42

0.050

0.029

भूमिस्वामी

पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह

41

1.080

0.077

भूमिस्वामी

24 श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद साकिन देह

0.040

39

0.002

भूमिस्वामी

38

0.100

0.003

भूमिस्वामी

37

0.320

0.096 25 पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह

भूमिस्वामी

26

0.270

0.067

36

भूमिस्वामी

गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी

19.9

2.896

29

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

582

क्रमांक 40-अ-82-17-18-204

:

परियोजना का नाम

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव Date 23/10/13 क्रमांक-763/PS- MS /MPPCB / SEAC /Tor - RVP ( 139 )/2013 (प्रकरण क्रमांक-1716 /2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: - (1)

सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

केसली

2. तहसील

गंगवारा

3. ग्राम

13

4. पट.ह.नं.-

0.639 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

3

4

2

1

0.086

1.260

7

भूमिस्वामी

1

संतोषरानी वेवा करन सींग , गोविन्द, नीलेश नाबालिग वल्द करनसींग , लक्ष्मीबाई नाबालिग पुत्री करनसींग वली माँ संतोषरानी वेवा करनसींग साकिन देह

0.084

1.340

8

भूमिस्वामी

उमारानी जोजे मिहरबान सिंह साकिन गौरझामर

2

0.080

1.590

11

भूमिस्वामी

3

रतन उर्फ श्यामसिंह , परषोत्तम उर्फ परसराम पिता शेवसींग साकिन गौरझामर

0.050

2.620

56/2

भूमिस्वामी

4

नारान काशीराम श्रीराम पिता तुलसीराम साकिन गौरझामर

0.064

1.410

57/5

5

भूमिस्वामी

भगवानदास लक्ष्मीनारायण हेमराज वालिग दशरथ नाबालिग पिता अमान वली व खुद माँ द्रोपतीबाई वेवा अमान, मेनाबाई, रामकलीबाई, आशाबाई, जानकीबाई पुत्री अमान, इमरती नाबालिग पुत्री पालक पार्वती पिता कमलेश साकिन बमनी जिला नरसिंहपुर हेमराज, केशव पिता प्रेमनारायण, रेवतीबाई, हेमलबाई, हीराबाई, जमनाबाई पुत्री प्रेमनारायण गुलाबरानी वेवा प्रेमनारायण साकिन देह 583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.600

0.150

57/6

भूमिस्वामी

दशरथ वल्द अमान साकिन देह

6

रामचरन वल्द हिरऊ लक्ष्मीबाई जोजे रामचरन

0.125

1.000

168/4

भूमिस्वामी

7

आदिवासी शासकीय पट्टेदार

0.639

9.820

07

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं कुरूंगा।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60' (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री. जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्रमांक 41-अ-82-17-18-205

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763 / PS - MS / MPPCB / SEAC / Tor - RVP ( 139 )/ 2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/ 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

584

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4.. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

: सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण

: सागर

केसली

जैतपुर

: 22

: 2.970 है.

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का

प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1

सुभान खां, करीम खां, रहीम खां, मुन्ना खां, रसीद खां पिता शेखलाल बल्ली पुत्र शेखलाल साकिन देह

2 राजेश कुमार वल्द परषोत्तम साकिन देह 3

आशुतोष नाबालिग वल्द राजेश वली बब्बा परषोत्तम वल्द बाबूलाल साकिन देह 4 रत्तू वल्द धनसींग साकिन देह प्रेमरानी जोजे रामनाथ साकिन देह 5

6

साकिन देह संतोष वलद विपंतू, महरानी देवा विपतू 7 राजेश कुमार वल्द परषोत्तम साकिन देह 8 हरिशंकर, आनंद कुमार वल्द रामा सा. देह 9

महेश, महेन्द्र, शीलचंद, जिनेश, हरेश कुमार, वेवा गुलझारीलाल, ममता, सुधा पुत्री छोटेलाल पिता गुलझारीलाल , कुसुमरानी गुलझारीलाल साकिन देह

10 महेश , महेन्द्र पिता गुलझारीलाल साकिन देह 11 जिनेश कुमार वल्द गुलझारी साकिन देह केशव पिता काशीराम साकिन डोमा 12

13

साकिन देह शुभम वल्द शिवकुमार, सीमा वेवा शिवकुमार 14 रामा वल्द हल्कू साकिन देह

15

रामकुमार , राममिलन , रामनरेश , रामकृष्णा बालिग सत्य, गोविन्द, अशोक कुमार, श्रीराम पिता राधेश्याम , प्रेमरानी वेवा राधेश्याम साकिन देह

16 सुदामा पिता भैयालाल साकिन देह 17 चन्द्रभान सिंह पिता रामस्वरूप साकिन देह थम्मन वल्द हीरालाल साकिन देह

18

19 रमाकांत पिता बाबूलाल साकिन देह

अर्जित भूमि (रकबा हे. में) खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

4

3

5

2.050

0.170

13

भूमिस्वामी

0.180

0.900

भूमिस्वामी 20/1

0.300

0.050

21/1

भूमिस्वामी

0.220

1.600

27/2

भूमिस्वामी

1.610

0.190

28/2

भूमिस्वामी

0.050

0.790

34

भूमिस्वामी

0.170

0.370

भमिस्वामी 42/1

0.120

0.810

145

भूमिस्वामी

0.150

0.940

146/1

भूमिस्वामी

0.100

0.900

146/2

भूमिस्वामी

0.050

0.410

146/5

भूमिस्वामी

0.070

0.360

146/4

भूमिस्वामी

0.120

0.890

159/2

भूमिस्वामी

0.200

1.970

279

भूमिस्वामी

0.050

0.380

280

भूमिस्वामी

0.040

0.200

भूमिस्वामी 281/1

0.210

0.470

283/2

भूमिस्वामी

0.010

0.040

293/5

भूमिस्वामी

0.060

0.550

294/1

भूमिस्वामी

0.010

0.800

295/1

भूमिस्वामी 585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.080

0.450

355/1

भूमिस्वामी

20 गनेश प्रसाद वल्द रामप्रसाद साकिन जैतपुर

0.040

0.490

355/2

भूमिस्वामी

21

भगवानसींग साकिन देहचुवा बलराम वल्द सूरतसींग

0.160

1.560

356/1

भूमिस्वामी

22 सूरतसींग वल्द गनेश साकिन देह

0.470

5.930

16

भूमिस्वामी

23

श्री देव मुरलीधर जी मंदिर मौजा देह मुह. देवकीनंदन, विश्वनाथ पिता रामसहाय, रामस्वरूप पिता परसादी, सुखराम पिता देवकरन, रामनरेश पिता भगवतशरण, अशीष पिता रमेश प्रबंधक कलेक्टर सागर

2.970

24.770

24

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 586

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 42-अ- 82-17-18-206

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत भाईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763 /PS - MS/ MPPCB /SEAC /Tor- RVP( 139 ) /2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण (1)

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

केसली

2. तहसील

डोमा

3. ग्राम

21

4. पट.ह.नं.-

1.910 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में) अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

6

7

5

4

3

2

1

0.660

0.110

400

भूमिस्वामी

1 खूबसींग पिता टुण्डे साकिन देह

0.020

0.240

348

भूमिस्वामी

0.090

0.280

349

भूमिस्वामी

2

साकिन देह छोटेलाल भैयाजी, होती , लालप्रभु पिता सिग्राम

0.040

0.300

335/1

भूमिस्वमी

3 सोहन वल्द बहादुर साकिन देह

0.010

0.210

336/1

भूमिस्वामी

0.030

0.300

335/2

भूमिस्वामी

4 तुलसीराम, परताप पिता रतनसींग साकिन देह

0.030

0.210

336/2

भूमिस्वामी

5 तुलसीराम, परताप पिता रतनसींग साकिन देह

0.050

0.360

331/1

भूमिस्वामी

भैयाजी पिता सिग्राम सींग साकिन देह

6

0.060

0.360

331/2

भूमिस्वामी

होतीलाल पिता सिंग्राम सींग साकिन देह

7

0.500

0.070

327/2

भूमिस्वामी

8 कुसुमरानी जोजे पूरनसींग साकिन देह

0.470

0.070

327/3

भूमिस्वामी

9 दीनदयाल वल्द लक्ष्मन साकिन देह

0.060

0.200

भूमिस्वामी 325/6

10 अनुराधा पति मोहन सिंह लोधी साकिन देह

0.020

0.470

323/2

भूमिस्वामी

11 रामनाथ पिता खुमान साकिन देह 587

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

परसराम वल्द जगन्नाथ साकिन देह

12

भूमिस्वामी

13

घनश्याम नाबालिग वल्द व वली मोतीलाल वल्द उदयराम साकिन देह

भूमिस्वामी

14 मनोहर पिता खरगराम साकिन देह

भूमिस्वामी

15

लवकुश नाबालिग वल्द हाकम वली आजी कुसुमरानी साकिन देह

भूमिस्वामी

16 हाकम वल्द हरीराम साकिन देह

भूमिस्वामी

17

धरमदास, ग्याप्रसाद, सुनील कुमार पिता जगदीश सा. देह

18

अजित कुमार, सुरेन्द्र कुमार, जीवन, शीतलचंद पिता हुकमचंद , जैन्तीबाई, सुलोचना, चंदाबाई कमल , श्रीरजनी, सुषमा पिता हुकमचंद, गेंदाबाई वेवा हुकमचंद , प्रेमचंद, ताराचंद, उत्तमचंद, भागचंद वल्द पन्नालाल सा. जैतपुर

19

सुहागरानी वेवा गुलाब साकिन देह सीताराम बक्ते, मूरत , दलीप, वनदेवी पुत्री गुलाब, 20

गोकल, रामअवतार पिता मकुन्दी, सरस्वती, शांतिबाई, नन्हीबाई, राजकुमारी पुत्री मकुन्दी, बृजरानी वेवा मकुन्दी साकिन जैतपुर भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

21

बलवंतसींग, माहनसींग , गजराजसींग , पूरनसंग , काशीराम पिता फूलसीग लोधी साकिन देह पूरन , मुन्ना, दशरथ पिता शोभाराम, दिनेश वल्द भागीरथ वली माँ व खुद सुमतरानी वेवा भागीरथ भागीरथ , पार्वती , ममता, सीमा वती नाबालिग पिता 22

साकिन देह महेश , श्यामलाल पिता सीताराम , रानी वेवा सीताराम , पार्वती पुत्री सीताराम साकिन देह 23

शिवदयाल, रामक्रेश पिता खूबसींग लोधी साकिन देह

24

जगदीश पिता निरपत साकिन देह

25

योगः-

0.070

0.200

312/1

0.060

0.400

312/2

0.010

0.220

312/5

0.080

1.000

196/482/1

0.100

1.400

196/482/3

0.080

1.210

202/3

0.270

3.140

200/1

भूमिस्वामी

0.020

2.020

117

भूमिस्वामी

0.050

0.590

119

भूमिस्वामी

0.010

0.030

396

भूमिस्वामी

0.220

3.360

444

भूमिस्वामी

0.070

1.680

330

भूमिस्वामी

0.030

0.390

334

भूमिस्वामी

0.060

0.610

352/3

भूमिस्वामी

0.030

0.300

355/1

भूमिस्वामी

0.090

2.220

202/1

भूमिस्वामी

1.910

29 23.330

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 588

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 43-अ-82-17-18-207

:

परियोजना का नाम

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS- MS/ MPPCB / SEAC /Tor - RVP( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1)

सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

केसली

2. तहसील

3. ग्राम

सोनपुर

13

4. पट.ह.नं.-

1.620है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार स. क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे . में)

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

3

4

2

1

52

0.700

0.030

भूमिस्वामी

नंदकिशोर वल्द दयाली साकिन देह

1

0.040

0.090

86/1

भूमिस्वामी

0.450

0.030

भूमिस्वामी 53

2 फागू वल्द ग्याप्रसाद साकिन जनकपुर

0.430

0.100

54/3

भूमिस्वामी

1.160

0.100 कमलरानी पति नंदकिशोर साकिन देह

3

57/1

भूमिस्वामी

0.090

0.590

86/2

भूमिस्वामी

4 सुभाषचंद वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर

0.100

1.160

122/1

भूमिस्वामी

0.090

1.040

121/1

भूमिस्वामी

5 मिहीलाल वल्द तुलसीराम साकिन जनकपुर

0.020

0.170

122/2

भूमिस्वामी

1.040

0.100 6

121/2

भूमिस्वामी

चतुर्भुज वल्द मिहीलाल साकिन देह

0.010

0.040

भूमिस्वामी 121/3

7

रेवाराम गुलाबसींग बालीप्रसाद पिता बाबूलाल साकिन देह

2.080

0.140

125/1

भूमिस्वामी

0.180

0.050

125/2

भूमिस्वामी

8

0.120

127

3.690

भूमिस्वामी

रेवाराम, गुलाबसींग बाली प्रसाद पिता बाबूलाल गुलाबबाई, खरपाबाई वेवा बाबूलाल साकिन देह

2.050

0.100

128/1

9

भूमिस्वामी

रेवाराम वल्द बाबूलाल साकिन देह

2.050

0.150

128/2

भूमिरवामी

10 गुलावसींग वलद बाबूलाल साकिन देह 589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0.050

128/3 2.060

भूमिस्वामी

11 बालीप्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह

0.030

130/6 0.180

भूमिस्वामी

0.040

0.310

भूमिस्वामी 130/2

12 रमेश वल्द जगमोहन साकिन जनकपुर

0.030

130/3 0.220

भूमिस्वामी

13 वीरेन्द्र कुमार वल्द शीतलचंद साकिन गौरझामर

गजराज गौरीशंकर पिता मनमोद साकिन

0.200

1.890

131/1

भूमिस्वामी

14

जनकपुर

1.620

21 21.580

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में "कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014-सात-शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

सागर, दिनद्रंक 6 जनवरी 2018 क्रमांक 44-अ-82-17-18-216

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763 /PS - MS / MPPCB/SEAC/ Tor- RVP( 139 ) / 2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

(1) परियोजना का नाम

सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण

(2) भूमि का विवरण

सागर

:

1. जिला

केसली

2. तहसील 590

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

पटनाखुर्द

3. ग्राम.

16

4. पट.ह.नं.-

0.430 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

खसरा क्रमांक

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

4

3

2

1

0.020

0.110

283/3

भूमिस्वामी

रामसहाय वल्दर हरीराम साकिन देह

1

0.080

0.200

187/1

भूमिस्वामी

0.020

0.150

174

भूमिस्वामी

2

प्रेमनारायण , धनश्याम पिता शोभाराम, भागबाई, इन्द्रवती, दुर्गाबाई पुत्री शोभाराम, कस्तूरीबाई वेवा शोभाराम साकिन देह

0.050

0.490

120/1

भूमिस्वामी

0.610

0.140

523/1

भूमिस्वाभी

3

0.030

0.090

508/1

भूमिस्वामी

यशवंतसींग, तरवर सींग, निजामसींग , हरिनारायण , गनेशसींग पिता छोटेलाल, राजबाई, पर्वत, उमाबाई पुत्री छोटेलाल साकिन देह

0.020

0.490

120/2

भूमिस्वामी

4

मुकेश नाबालिग वल्द व वली निजामसींग , निहरबानसींग नाबालिग वल्द व वली यशवंत सींग , मिहीलाल नाबालिग वल्द व वली तरवर सींग, उमेश नाबालिग वल्द व वली हरिनारायण , राजेन्द्र नाबालिग दल्द व वली मनेशसींग साकिन देह

0.020

0.400

459/3

भूमिस्वामी

पार्वतीबाई पुत्री डोमन साकिन देह

0.050

0.170

513

भूमिस्वामी

5 सुगम नाबालिग वल्द साहब वली लालसींग साकिन 6 देह

0.430

09 2.710

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष लय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 45-अ-82-17-18-217

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS- MS/MPPCB/SEAC -I /TOR( 283 )/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8 एवं 9 नहर निर्माणः (2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

बेरखेड़ी मड़िया

:

4. पट.ह.नं.-

133

6.516है.

स.क्र.

खसरा नंबर

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल: भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

भूमि का प्रकार

अर्जित रकवा (हेक्टयर में )

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा (हेक्टयर में )

7

6 1

4

5

2

3

बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8

1

1.270

191/1

भूमिस्वामी

0.240 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

1.210

191/2

भूमिस्वामी

2

0.350

192/1

भूमिस्वामी

0.134 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

3

0.800

192/2

भूमिस्वामी

विनीत कुमार पिता डॉ दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

4

2.710

193/1

भूमिस्वामी

0.605

2.600

5

सुहागरानी पति नन्हेभाई पता सा. सींगना ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना

भूमिस्वामी 193/2

6

0.150

190/1

भूमिस्वामी

जगन्नाथ वल्द कुदंऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना

7

0.690

0.211 हम्मीर सींग पिता कुदंऊ साकिन देह

190/2

भूमिस्वामी

8

0.290

190/3

भूमिस्वामी

अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता. सागर

0.910

190/4

भूमिस्वामी

0.278

3.010

9

189

जगन्नाथ वल्द कुदंऊ सकिन सींगना

भूमिस्वामी

10

0.710

भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना

188/1

भूमिस्वामी

0.192 11

0.700

महताब बल्द नन्ना साकिन सींगना

188/2

भूमिस्वामी

12

0.200

रूपसींग बल्द नन्ना साकिन सींगना

188/3

भूमिस्वामी

13

1.200

188/4

भूमिस्वामी

रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिनसींगना [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

592

14 रामसेवक अमोल पिस . नुन्ना साकिन सींगना 15 अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना

16 लालसींग वल्द मुल्ले साकिन सींगना

17 कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना

18 मुन्नालाल वल्द खेतसींग साकिन सींगना

19 सुनील बल्द प्यारेलाल साकिन सींगना

20 प्यारेलाल बल्द खेतसींग साकिन सींगना

21 बालचंद पिता मूल्ले बसारे सींगना

22 पूर्णब्रम्हसिंह पिता पारब्रम्हसिंह , नीलेशसिंह उर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह

23 पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह 24 राहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

25 सोनूनावाः पिता हिमम्त वली मा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

26 मोनू नावा. पिता हिम्मत वली मां आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना

27 भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना

28

महताब बल्द नन्ना सींगना

2

0.410

187/1

भूमिस्वामी

1.200

भूमिस्वामी 187/2

0.400

भूमिस्वामी 187/3

0.410

187/7

भूमिस्वामी

0.400

भूमिस्वामी. 187/4

0.610

187/5

भूमिस्वामी

0.410

187/6

भूमिस्वामी

0.979

1.000

187/11

भूमिस्वामी

0.610

भूमिस्वामी 187/8

0.400

भूमिस्वामी 187/9

0.600

भूमिस्वामी 187/10

0.400

भूमिस्वामी 187/12

0.400

187/13

भूमिस्वामी

0.400

187/14

भूमिस्वामी

0.429

1.320

186/2

भूमिस्वामी

5.090

186/3

भूमिस्वामी

1.200

98/1

भूमिस्वामी.

0.274

1.200

98/2

भूमिस्वामी

1.200

98/3

भूमिस्वामी

1.660

100/1

भूमिस्वामी

0.120

1.670

भूमिस्वामी 100/2

बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-9

29 श्री दवी दुर्गा जी मुह. महराज सींग वल्द धरमसींग साकिनदेह

30 इशरार अहमद सिद्वीकी पिता सहाबुद्वीन साकिन खिंरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा

31 भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह

32 भागीरथ पिता मुन्ना साकिन देह

33 इशरार अहमद सिद्धीकी पिता सहाबुद्वीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा

34 इशरार अहमद बल्द सहाबुद्वीन सिद्वीकी खिससाडोहतहसील. परासिया जिला छिंदवाड़ा 35. लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बांदरी 36 तखत पिता भबूदे साकिन देह

37 डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर

38 गुरमिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर

39 प्रहलाद बल्द तेजसींग सििकन देह

40 करैयावारी उर्फ कोंसाबाई पति मूरतसींग सकिन दह 41

श्रीराम बल्द निरभेसिंह साकिन देह

42 राजू पिता महादेव सििकन देह

43 संतोष पिता रामदयाल साकिन देह

44 शिवलाल पिता जगदीश सकिन देह

45

शालकराम रमेश पिता गोविन्दसींग साकिन सींगना 46 सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली कृष्णकुमार पिता दामोदर सा. देह

47 हरनाम, श्री राम बल्द निर्भय सींग द्रोपतीबाई वेवा निर्भय सींग साकिन देह

0.456

5.250

241/1

भूमिस्वामी

0.306

1.360

237/1

भूमिस्वामी

0.300

237/2

भूमिस्वामी

0.286

0.240

224/1

भूमिस्वामी

0.140

224/2

भूमिस्वामी

0.160

224/3

भूमिस्वामी

0.125

1.910

223

भूमिस्वामी

0.250

0.610

222

भूमिस्वामी

0.400

220/1

भूमिस्वामी

2.450

220/2

भूमिस्वामी

0.360

1.000

भूमिस्वामी 220/3

0.500

220/4

भूमिस्वामी

0.020

0.880

228

भूमिस्वामी

0.029

1.120

225

भूमिस्वामी

0.021

2.100

230

भूमिस्वामी

0.015

0.130

भूमिस्वामी 219/1

0.130

भूमिस्वामी 219/2

0.140

भूमिस्वामी 219/3

3.230

218/1

भूमिस्वामी

0.362

2.000

218/2

भूमिस्वामी

0.032

3.100

217

भूमिस्वामी 593

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

3

48

1.820

216/1

मोहन कल्लू पिस. डोमन साकिन देह

भूमिस्वामी

49

1.820

कलू पिता डोमन सकिन देह

216/2

0.792

भूमिस्वामी

मुलाबाई उर्फ स्वराजरानी वेवा डोमन साकिन देह

1.820

216/3

भूमिस्वामी

योगः-

6.516

70.400

60

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागरं को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक 46-अ-82-17-18-218

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 / PS -MS/MPPCB /SEAC - I /TOR (283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 28/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बम्हौरी माईनर नंबर-2 एवं 4 नहर निर्माण

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

:

सागर

2. तहसील [भाग 1 594

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

: बम्हौरी

3. ग्राम

:

133

4. पट.ह.नं.-

7.877 है.

5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा नंबर

स्वामित्वका प्रकार

कुल रकवा (हेक्टयर में ) (हेक्टयर में ) अर्जित रकवा 'सरल क्र.

भू व प्रद

6

3

4

5

2

1

बम्होरी माईनर नंबर-2

0.020

0.720

83

भूमिस्वामी

कोमल नोनीतराम पिस. पंचा पारवती पुत्री पंचा, किशनपुरवारी वेवा बट्टू, रामा, दमरू पिता बट्टू, देववती पुत्री बट्टू साकिन बेरखेड़ी

0.002

0.410

85

भूमिस्वामी

2

अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन पिस. अनंतराम सा. देह

0.326

0.240

58/1

भूमिस्वामी

3

रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिनदेह नरेन्द्र पिता बब्बू सांकिन बिलहरा हिस्सा 0.10 हे.

0.600

58/2

भूमिस्वामी

माधव प्रसाद पिता जग्नाथ प्रसाद साकिन देह

4

0.400

58/3

भूमिस्वामी

रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह

5

117

0.002

0.360

भूमिस्वामी

6

विनोद कुमार बल्द शंकरलाल मीनाबाई बेवा अनिल कुमार ज्योति स्वाति सुनीता स्मिता सोनम नावा. पूत्री अनिल कुमार वली मां मीनाबाई बेवा अनिलकुमार साकिन सिमरिया

सेवाखातेदार

0.634

128/4

3.150

डेलन पिता परम साकिन देह सेवा खातेदार

7

0.154

0.200

131

भूमिस्वामी

8

शालीबाई पुत्री घसिया झलकन संजू भगवानदास नावा. पिता व पालक कुन्दन पिता दीना जीवन बल्द प्यारेलाल साकिन देह

0.566

132/1

1.470

भूमिस्वामी

9 तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्ठूलाल ब्रजेशकुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्ठूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टठूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्ठूलाल पता सां बिलहरा

0.400

132/2

माया पत्नि माधवप्रसाद साकिन सींगना

भूमिस्वामी

10

0.120

0.194

133/1

भूमिस्वामी

कमलसिंह बल्द हरिशंकर साकिन बिलहरा

11

0.480

0.016

भूमिस्वामी 133/2

बम्हौरी माइनर नंबर-4

209

3.040

0.004

भूमिस्वामी

12 वीरसींग बल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया

210

2.750

0.270

भूमिस्वामी

13 निर्भयसींग पिता जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया

1.070

0.144

211/1

भूमिस्वामी

भीकमसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया

14

211/2

1.400

0.228

भूमिस्वामी

15 धमेन्द्रसिंह वल्द गंन्धर्वसिंह साकिन पिपरिया

0.228

211/3

1.400

भूमिस्वामी

16 अमानसींग पिता भीकमसींग साकिन पिपरिया

0.480

0.004

311/320

भूमिस्वामी

17 हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया

212

2:940

0.276

भूमिस्वामी

18 लालसींग राजेन्द्र सींग प्रथमसींग पिता माधोसींग अवधरानी वेवा माधोसींग साकिन पिपरिया

2.670

0.318

214

भूमिस्वामी

19 हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया

219

2.570

0.451

भूमिस्वामी

215

4.410

0.096

भूमिस्वामी

लखनसींग पिता भैयालाल साकिन पिपरिया

20 595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

2.000

0.605

220/1

रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

21

0.600

220/2

भूमिस्वामी

भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद सकिन देह

22

0.600

भूमिस्वामी 220/3

0.900

220/4

भूमिस्वामी

राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह

23

0.528

1.320

218/1

भूमिस्वामी

24 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह

0.400

218/2

भूमिस्वामी

25 बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्वीप्रसाद साकिन देह

245

3.520

0.144

भूमिस्वामी

26 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह

2.520

244

0.355

भूमिस्वामी

27

सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटाबाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्कीबिन्ना पुत्री अनंदी साकिन सींगना

247

2.070

0.254

भूमिस्वामी

28 सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का साकिन सींगना

248

0.810

0.168 गोविन्द वल्द नन्हेभाई साकिन सींगना

भूमिस्वामी

29

1.400

0.122 दौलत सींग पिता छततरसींग सकिन सींगना

भूमिस्वामी 249/1

30

0.400

जगतसींग बल्द शिवदयाल साकिन सींगना

249/2

भूमिस्वामी

31

1.800

भूमिस्वामी 249/3

नन्हे भाई पिता छत्तर सिंह साकिन सींगना

32

1.320

249/4

भूमिस्वामी

शिवरानी पत्नि छततरसींग साकिन सींगना

33

0.394

1.410

भूमिस्वामी 250/1

राम किसन पिता गोले साकिन संगना

34

0.610

250/2

भूमिस्वामी

गोविन्द पिता नन्हेभाई साकिन सींगना

35

1.010

250/3

भूमिस्वामी

हनमत पिता गोले साकिन सींगना

36

0.144

268

1.100

भूमिस्वामी

37 गोविन्द मुन्ना पिस . मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी साकिन सींगना

0.264

1.450

271/1

भूमिस्वामी

कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना

38

1.130

271/2

भूमिस्वामी

महेश सिंह बल्द भूपत साकिन सींगना

39

1.250

271/3

भूमिस्वामी

भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद साकिन देह

40

0.302

0.400

159/1

भूमिस्वामी

हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना

41

1.050

159/2

भूमिस्वामी

राजेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी

42

0.520

159/3

भूमिस्वामी

प्रहलाद सींग बल्द कमोद साकिन सींगना

43

0.530

159/4

भूमिस्वामी

कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना

44 [भाग 1 596

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

0.115

1.200

158

भूमिस्वामी

हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना

45

0.048

1.020

153

भूमिस्वामी

46 प्रहलाद सिंह हरगोविन्द पिता कमोदसींग साकिन सींगना

0.042

1.500

152

भूमिस्वामी

47 कृष्णा सिंह बल्द लखनसिंह साकिन सींगना

0.043

150

1.120

भूमिस्वामी

किशोरसींग बल्द बट्टूलाल साकिन सींगना

48

0.013

0.750

149

भूमिस्वामी

छतरसींग पिता बट्टूलाल साकिन सींगना

49

0.403

1.610

भूमिस्वामी 269/1

गोविन्द, मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगना

50

0.800

269/2

भूमिस्वामी

भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द

51

0.400

खुशाल साकिन सींगना

भूमिस्वामी 269/3

56 69.800 7.877 योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अंतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 82- अ-82-17-18-323

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

:

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

:

1. जिला

:

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

मदनी जलाशय निर्माण हेतु

सागर

केसली

कछवा

51

41.920 है.

::अनुसूची-1

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम स क्र.

2

1

1 साधूसिंह वल्द परसादी साकिन देह

2. बलराम नाबालिग वल्द वली हुकम साकिन मदनी 3 लालसींग पिता साधू साकिन मदनी

4 मिहरवान नाबालिग वल्द वली गनेश

5 महेश कुमार पिता कन्हैयालाल साकिन देह रविशंकर वल्द रामदीन साकिन देह

6

7 निशा पुत्री बद्रीप्रसाद साकिन देह

8 मदनलाल वल्द रामदीन साकिन देह

पवन वल्द प्रेमसिंह साकिन देह

9

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

6

भूमि क प्रकार 7 4

3

1.600

2.200

भूमिस्वामी 206/1

0.350

0.400

206/2

भूमिस्वामी

0.500

3.600

भूमिस्वामी 206/3

0.400

0.350

भूमिस्वामी 206/4

2.700

3.070

भूमिस्वामी 211/1

0.280

0.230

भूमिस्वामी 212/3

0.210

0.210

214/3

भूमिस्वामी

0.010

0.010

211/2

भूमिस्वामी

0.430

0.430

भूमिस्वामी 210/3

1.760

1.760

भूमिस्वामी 216/1

0.010

0.010

211/3

भूमिस्वामी

0.430

0.430

210/4

भूमिस्वामी

1.760

1.760

भूमिस्वामी 216/2

0.110

0.190

भूमिस्वामी 211/4

0.100

0.100

भूमिस्वामी 210/5

0.160

0.160

भूमिस्वामी 218/2

3.400

3,400

भूमिस्वामी 219

1.010

1.010

212/1

2 भूमिस्वामी

10 धर्मेन्द्र, हरिशंकर पिता महेन्द्र सिंह साकिन देह 11 पुरुषोत्तम वल्द रामदीन साकिन देह

12 रतनसिंह वल्द खेतसिह साकिन देह

13 शेवदीन पिता खेतसींग साकिन देह

14 नन्हेभाई वल्द मानसिंह साकिन देह

15 मोहन पिता शंकर साकिन देह

16 धनीराम पिता शंकर साकिन देह

17 फूलरानी पति रतन सींग साकिन बेरसला 18 शांतिबाई जोजे गुलाम साकिन दह

19 ललताबाई उर्फ मायारानी पति ग्याप्रसाद साकिन देह 20 हरीराम वल्द महुली , भागचंद वल्द महराज सिंह साकिन दह

0.980

1.290

212/2

भूमिस्वामी

0.040

0.910

209

भूमिस्वामी

1.000

2.050

भूमिस्वामी 226/1

0.300

1.250

भूमिस्वामी 226/4

1.610

1.610

225/1

भूमिस्वामी

0.450

225/2 1.100

भूमिस्वामी

0.450

1.100

भूमिस्वामी 225/3

0.800

0.800

भूमिस्वामी 270/1

0.800

0.800

भूमिस्वामी 270/2

0.600

1.600

भूमिस्वामी 270/3

1.000

1.660

271

भूमिस्वामी 598

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

तीरथ वल्द हरीराम साकिन देह

21

22 ज्ञानी वल्द मिहीलाल, लाड़ली जोजे ज्ञानी साकिन देह 23 फूलसिंह पिता मिहीलाल पटीवारी जोजे फूलसींग साकिन देह

24 विजय वल्द इमरत साकिन देह

25 देवी पिता चूरामन, खिलान पिता देवी साकिन देह 26 महेन्द्र कुमार वल्द शिवप्रसाद साकिन सिंगपुर अहस्तांतरणीय

27 इन्द्रानी जोजे मिहरवान सींग साकिन देह भैयाराम वल्द श्रीराम साकिन देह

28

वनमाली पिता कन्हैयालाल साकिन देह भूमिस्वामी 29

रामशंकर पिता कन्हैयालाल साकिन देह

30

राजू, राजकुमार, गायत्री पिता रामसीग , संतोषरानी वेवा

31

रामसींग साकिन मदनी

32 रामप्रसाद वल्द गजराज साकिन मदनी

33 गनेश वल्द जगन्नाथ साकिन मदनी

34 हुकम पिता जगन्नाथ साकिन देह

35 शेवदीन वल्द खेतसींग साकिन देह

रूपसींग पिता खेतसींग साकिन देह

36

37 शंकर वल्द नन्नेभाई साकिन देह

38 हुकुम पिता पूरन साकिन मदनी

39 रामकली जोजे पल्टू साकिन देह

योगः-

1.000

1.000

भूमिस्वामी 272/1

1.500

2.000

272/2

भूमिस्वामी

0.140

0.140

भूमिस्वामी 272/3

0.090

0.150

269/3

भूमिस्वामी

0.400

0.320

भूमिस्वामी 274

0.170

0.470

भूमिस्वामी 275

0.340

1.140

279

भूमिस्वामी

0.740

1.990

भूमिस्वामी 268/2

0.360

1.800

भूमिस्वामी 268/21

0.120

1.100

278

भूमिस्वामी

1.100

1.100

भूमिस्वामी 210/1

0.430

0.430

भूमिस्वामी 210/2

1.070

1.070

भूमिस्वामी 218/1

0.180

0.180

भूमिस्वामी 223/4

2.500

221

2.850

भूमिस्वामी

0.730

0.730

214/1

भूमिस्वामी

1.200

1.200

भूमिस्वामी 214/2

2.230

2.230

215

भूमिस्वामी

0.720

0.720

भूमिस्वामी 214/4

0.730

0.730

भूमिस्वामी 214/5

0.160

222

भूमिस्वामी

0.160

1.100

1.100

भूमिस्वामी 223/1

0.720

0.720

भूमिस्वामी 223/2

0.800

0.800

भूमिस्वामी 223/3

0.320

224

0.320

भूमिस्वामी

58.120 41.920 54

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/1414 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम ' की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय,आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 599

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 8 जनवरी 2018 क्रमांक 83 -अ- 82-16-17-322

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: मदनी जलाशय निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

सागर

1.जिला

केसली

2. तहसील

मदनी

3. ग्राम

50

4. पट.ह.नं.-

12.790 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे.मे)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7.

6

5

4

3

2

1

0.070

0.550

213/1

भूमिस्वामी

गनेश वल्द जगन्नाथ साकिन देह

1

0.210

0.480

219/1

भूमिस्वामी

0.050

0.170

भूमिस्वामी 224/1

0.150

0.150

भूमिस्वामी 223/1

0.090

1.210

213/2

भूमिस्वामी

2 राजू, राजकुमार पिता रामसींग , गायत्री पुत्री रामसींग,

0.050

0.170

संतोषरानी वेवा रामसींग साकिन देह

224/2

भूमिस्वामी

0.150

0.150

223/2

भूमिस्वामी

0.050

0.550

213/3

भूमिस्वामी

3 हकुम वल्द जगन्नथ साकिन देह

0.210

0.480

भूमिस्वामी 219/2

0.150

0.150

भूमिस्वामी 223/3

0.060

0.170

224/3

भूमिस्वामी

0.150

1.620

भूमिस्वामी 214/1

4 प्रकाश वल्द महराज सींग साकिन देह

0.200

0.480

218/1

भूमिस्वामी

यशवंत पिता तेजसिंह साकिन देह

5

0.220

0.260

221/1

भूमिस्वामी

हीरासिंह पिता प्रहलाद सिंह साकिन देह

6

0.220

0.220

भूमिस्वामी 222/1

0.220

0.220

222/2

भूमिस्वामी

0:280

0.400

298/4

भूमिस्वामी

1.300

1.330

298/1

भूमिस्वामी

संतोष सिंह, इन्द्राज सिंह पिता महेन्द्र सिंह साकिन देह

7 [भाग 1 600

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

0.500

3.380

298/2

भूमिस्वामी

8 खेमचंद, मूलचंद , संतोष, सुभाष, सुरेश पिता दरबारीलाल साकिन देह

0.240

0.640

304

भूमिस्वामी

खेमचंद पिता दरबारीलाल साकिन देह

9

0.050

1.790

302

भूमिस्वामी

10 जिनेन्द्र कुमार वल्द खेमचंद साकिन देह

2.480

2.480

310

भूमिस्वामी

0.690

0.690

311

भूमिस्वामी

4.000

4.360

305

भूमिस्वामी

11

0,350

0.350

श्री देव रघुनाथजी मुह. गोविन्ददास चेला लालदास साकिन बरमान प्रबंधक कलेक्टर सागर

भूमिस्वामी 307

0.210

0.320

भूमिस्वामी 286/1

निरंजन, गोविन्द पिता दयाशंकर साकिन देह

12

0.120

1.000

286/3

भूमिस्वामी

13 रघुराज पिता प्रेमसिंह साकिन देह

0.150

0.800

286/4

भूमिस्वामी

देवी पिता कीरत सींग साकिन देह

14

0.170

1.000

286/5

भूमिस्वामी

जमना पिता कीरत साकिन देह

15

25.570 12.790

54

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना कैं"प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 601 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 84-अ- 82-16-17-321

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

मदनी जलाशय निर्माण हेतु

(1) (2) भूमि का विवरण

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

: केसली

:

3. ग्राम

किरकोटा

:

4. पट.ह.नं.-

52

: 13.430है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम, व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

भूमिका प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे .में)

2

1

4

3

5

6

7 1

126

भूमिस्वामी

22.250 11.640

श्री देव रघुनाथजी मुह. गोविन्ददास चेला रामदास साकिन बरमान प्रबंधक कलेक्टर सागर

2 राजेश, कल्यान श्रीराम पिता उदयराम साकिन देह

भूमिस्वामी 127

1.940

3

भूमिस्वामी 128

2.160

0.170 1.620

मठू भागचंद पिता महराज सींग, सदारानी वेवा महराजसींग , हरीराम वल्द मकुन्दी साकिन देह

योगः-

03 26.350 13.430

दिनाँक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस् कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचन के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रर विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 602

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

सागर, दिनांक 12 जनवरी 2018 क्रमांक 52-अ-82-16-17-552

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु भूमि का विवरण

(1) (2)

:

सागर

1. जिला

देवरी

2. तहसील

परैना करन

3. ग्राम

19

4. पट.ह.नं.-

: 1.780 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

6

भूमि का प्रकार 7

3

5

4

2

1

1

0.070

भूमिस्वामी

0.660

354

प्रताप पिता बैजनाथ साकिन सिलारी

हिमांचल पिता बालचंद साकिन सिलारी

2

0.100

भूमिस्वामी 357 1.330

3

0.350

355/1

भूमिस्वामी

अशोकरानी पति राजकुमार साकिन देह

0.050 4

भूमिस्वामी

0.360

355/2

राजकुमार वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी

5

भूमिस्वामी

356

0.055

0.360

विनय कुमार पिता परषोत्तम लोधी साकिन सिलारी

6

भूमिस्वामी

361/1 0.400

हरीशंकर, बलराम , चेतराम बालिग अरविन्द नाबालिग पिता परषोत्तम वली माँ खुद श्यामरानी वेवा परषोत्तम, इमरती , रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह

0.010 7

0.460

361/2

राजकुमार वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी

भूमिस्वामी

8

भूमिस्वामी

361/3 0.050

गनपत वल्द परमानंद, चेतराम अरविन्द नाबालिग वल्द परषोत्तम वली माँ श्यामरानी, इमरती रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ खुर्द श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह

गिरधारी वल्द भैरोंप्रसाद साकिन देह

9

भूमिस्वामी

0.020

0.170

348

चेनसींग पिता दौलत साकिन देह

10

भूमिस्वामी

0.020

349/1

गिरधारी वल्द भैरोंप्रसाद साकिन देह

11

0.550

349/2

भूमिस्वामी

12

भूमिस्वामी

0.070

0.080

349/3

गनपत वल्द परमानंद, चेतराम अरविन्द नाबालिग वल्द परषोत्तम वली माँ श्यामरानी , इमरती रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ खुर्द श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह 603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

13

भूमिस्वामी

0.560 0.015

345

आलोक पिता सुभाषचंद चौबे साकिन देवरी

14 सुमनलता पति सुभाषचंद चौबे साकिन देवरी

0.430

भूमिस्वामी 346/1

15

भूमिस्वामी 346/2

अजय कुमार वल्द हरिशंकर साकिन देवरी

1.320

16

भूमिस्वामी

अमित कुमार वल्द हरिशंकर साकिन देवरी

346/3 1.330

17

भूमिस्वामी

346/4 0.200

0.270 चेनसींग , श्रीसींग पिता दुरगसींग , लटकारी वेवा दुरगसीग साकिन देह

18

भूमिस्वामी

346/5 0.200

प्रकाश प्रमोद भूपत पिता विष्णुप्रसाद कमलरानी वेवा विष्णुप्रसाद साकिन देह

19 ऊषा पति हरीशंकर साकिन देवरी

भूमिस्वामी

0.400

346/6

20

भूमिस्वामी 346/7

प्रमोद कुमार पिता विष्णुप्रसाद साकिन देह

0.800

21 पुष्पेन्द्र वल्द चेनसीग साकिन देह

0.050

भूमिस्वामी 342/1

22

भूमिस्वामी

खुमान वल्द दौलत साकिन देह

342/2 0.130

0.040

भूमिस्वामी 342/3 0.480

23

भूमिस्वामी 342/4

रेखा पुत्री रामस्वरूप साकिन देह

0.400

24 चन्द्रप्रभा पति संतोष कुमार चौबे साकिन देवरी

1.770

भूमिस्वामी 334

0.100 25 संतोष कुमार वल्द राधाचरण चौबे साकिन देह भूमिस्वामी 371 3.220 0.400 26

भूमिस्वामी

386 1.080 0.050 श्रीदेव गनेशजी, श्रीदेव हनुमानजी, महादेवजी, मुह. राजेश वल्द कृष्णानंद , कन्छेदीलाल वल्द बिहारीलाल साकिन रहली

27

भूमिस्वामी

387 0.350 0.030 सुभाषचंद, श्यामसुन्दर, सुशील कुमार, संतोष कुमार पिता राधाचरण, शकुनलता श्रीबाई, सिद्धीबाई, चन्द्रकली पुत्री राधाचरण साकिन देह

28

भूमिस्वामी

382/1 0.430

सरमनसींग वल्द दरयाव सींग, बैनीबाई विधवा दरयावसींग, शारदाबाई, मेंदाबाई, नन्नीबाई, अंबिकाबाई, शकुनबाई, द्वारकाबाई पुत्री दरंयाव सींग साकिन विछुवा

29 चन्दाबाई पति हरिशंकर साकिन देह

भूमिस्वामी 382/2 0.400

0.050 30 तखतसींग वल्द मनमोदसींग साकिन सिलारी

भूमिस्वामी 382/3 0.480

0.200

भूमिस्वामी 382/5

31

भूमिस्वामी 382/4 0.600

वीरेन्द्र सिंह वल्द रघुनाथ सिंह साकिन बिछुआ

32 रघुनाथसींग वल्द भगवानसींग साकिन विचुवा

0.170

भूमिस्वामी 382/6

33 बहादुर पिता गनपत लोधी साकिन देह

0.440

भूमिस्वामी 388/1

0.040 34 मनोहर पिता गनपत साकिन देह

भूमिस्वामी 388/2 0.410

35 निजाम, गिरधारी पिता भैरव साकिन देह

0.050

भूमिस्वामी 389/1

0.030 36 बहादुर पिता गनपत लोधी साकिन देह

0.380

भूमिस्वामी 389/2

37

भूमिस्वामी

390 0.480 0.040 हरिशंकर, बलराम , चेतराम बालिग अरविन्द पिता परषोत्तम इमरती, रामवती बालिग राजबाई पुत्री परषोत्तम वली व खुद माँ श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह

38 नंदकिशोर वल्द गनपत साकिन देह

भूमिस्वामी 398/1 0.410

39

भूमिस्वामी

0.650

398/2

0.150 हरिशंकर, बलराम , चेतराम बालिग अरविन्द पिता परषोत्तम इमरती, रामवती बालिग राजबाई पुत्री परषोत्तम वली व खुद माँ श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह

40

भमिस्वामी

कुन्दन वल्द भैरोप्रसाद साकिन देह

398/3 0.810

41 नंदकिशोर वल्द गनपत साकिन देह

भूमिस्वामी 399/1 0.240 0.080 42 तखतसींग वल्द मनमोदसींग साकिन सिलारी

भूमिस्वामी 399/2 0.400

43

भूमिस्वामी

400

0.100

0.840

यशवंत रामकुमार लक्ष्मन पिता केशरसींग साकिन सिलारी [भाग 1 604

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

3

भूमिस्वामी

44

0.090 0.010

315

मनमोद, केशरसींग , हरिदयाल , जगदीश पिता नारायणसींग , पार्वती पिता नारायणसींग , रामनाथ वल्द लक्ष्मनसींग , सोमती पुत्री भगवानदास , दुलारी वेवा भगवानदास , रामेश्वर वल्द इन्दरसींग , बैजन्ती , मालती पुत्री इन्दरसींग , सियाबाई वेवा इन्दरसींग , भरत, लक्ष्मन, प्रकाश, औकार पिता तुलसीराम, प्रभा, ममता, विमला, छोटी पुत्री तुलसीराम, मीरा पुत्री बालचंद, लाड़ली वेवा लालचंद, प्रताप, कन्हैयालाल , सुदामा पिता बैजनाथ , फूलरानी वेवा बैजनाथ साकिन सिलारी

योगः-

24.990 1.780

46

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15-(7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 53-अ-82-16-17-550

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

:

(1) परियोजना का नाम

मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

2. तहसील

देवरी

3. ग्राम

गोरखपुर

4. पट.ह.नं.-

20

: 1.156है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

भूमि का प्रकार 2

1

3

4

5

7

6 1

भूमिस्वामी

66/1 2.200

काशीबाई वेवा चन्दनसींग , मिलन नाबालिग वल्द चन्दनसींग वली माँ काशीबाई , रश्मी पुत्री चन्दनसींग साकिन देह

0.021 2 भगवानसींग वल्द चन्दनसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 66/2 2.390

भूमिस्वामी 66/3 0.400

3 भूपनारायण वल्द रामचरण साकिन देह

भूमिस्वामी

5.200

65/1

4

भूमिस्वामी

विनोद वल्द भूपनारायण साकिन झुनकू

65/2 0.160 0.270 5 सौरभ वल्द भूपनारायण साकिन देह

भूमिस्वामी 65/3 2.000

6 इन्दर सिंह पिता रामसहाय साकिन देह

भूमिस्वामी

0.720 0.140

64

7

भूमिस्वामी

ब्रजेश कुमार वल्द इन्दर सींग साकिन देह

63/1 0.600

0.090 8 इन्दर सिंह पिता रामसहाय साकिन देह

भूमिस्वामी

0.120

63/2

9 ब्रजेश कुमार वल्द इन्दर सींग साकिन देह

भूमिस्वामी 62

0.020

0.720

10

भूमिस्वामी

122/1 1.750

सुन्दरलाल, कुन्दनसींग, भूप नरायण, मोहनसींग , माखन, नरेन्द्र पिता गिरिश , राजरानी वेवा गिरिश सकुनबाई, भागबाई, कुन्तीबाई पुत्री गिरिश साकिन देह

11 राजरानी जोजे गिरीश साकिन देह

122/2 1.200

भूमिस्वामी

12 मोहनसींग वल्द गिरीश साकिन देह

0.440

122/3 2.200

भूमिस्वामी

13 माखनलाल वल्द गिरीश साकिन देह

122/4 1.200

भूमिस्वामी

14 नरेन्द्र सींग वल्द गिरीश साकिन देह

122/5 2.200

भूमिस्वामी

15 हेमराज नाबालिग वल्द वली माखनलाल साकिन देह

भूमिस्वामी 122/6 1.000

16

भूमिस्वामी

42 0.240 0.035 हरिशंकर , इन्दरसींग , राजेन्द्र पिता रामसहाय , भागवती, द्रोपती पुत्री रामसहाय साकिन देह [भाग 1 606

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भूमिस्वामी

17

44

0.140

0.330

सुन्दरलाल , कुन्दनसींग , भूप नरायण , मोहनसींग, माखन, नरेन्द्र पिता गिरिश, राजरानी वेवा गिरिश सकुनबाई , भागबाई, कुन्तीबाई पुत्री गिरिश साकिन देह

योगः-

1.156

18 24.630

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 )-2014- सात -शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8 )-2014- सात -शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 54-अ- 82-16-17-544

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण से ग्राम की करीब 150 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

सागर

:

1. जिला

: देवरी

2. तहसील

: सिलारी

3. ग्राम

:

19

4. पट.ह.नं.-

: 2.990 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

खसरा क्रमांक

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

क्षेत्रफल | कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

5

4

3

2

1

0.14

0.79

भूमिस्वामी 80

1 दिनेश सिह वल्द तुलसीराम साकिन देह

0.18

भूमिस्वामी

1.40

132

महेश पिता खिलान सींग साकिन देह

2

भूमिस्वामी

3

222/1 1.63

0.15 देवीप्रसाद वल्द चित्तर, भागबाई पुत्री चित्तर सििकन देह

0.11

भूमिस्वामी

प्रयागरानी पति मनमोदसींग साकिन देह

5

6

भूमिस्वामी

0.03

0.36

223

देवीप्रसाद वल्द चित्तर, भागबाई पुत्री चित्तर सििकन देह

7

भूमिस्वामी

0.58

224/1

0.09 तुलसीराम , राजकुमार पिता महादेव प्रसाद साकिन देह

1.30

224/2

भूमिस्वामी

8 पुष्पेन्द्र सिंह वल्द रविशंकर साकिन देह

0.84

235/1

भूमिस्वामी

9 हरिओम पिता रामनाथ साकिन देह

0.12

1.20

235/2

ओमप्रकाश पिता रामनाथ साकिन देह

भूमिस्वामी

10

1.20

235/3

11 लालसाहब पिता रामनाथ साकिन देह

भूमिस्वामी

12

भूमिस्वामी

0.05

0.45

234

श्री देव जानकीरमण जी साकिन बेरढ़ाना मुह. हरिशंकर, उमाशंकर, रविशंकर, रमाशंकर, रेवाशंकर पिता शिवसहाय साकिन बेलढ़ाना 608

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

13 रविशंकर पिता लक्ष्मीप्रसाद साकन बेलढ़ाना, भूमिस्वामी जगदीश , राजेन्द पिता भगवानदास साहू साकिन झुनकू

14

भूमिस्वामी

राजाराम, देवीदयाल पिता रघुवर प्रसाद साकिन देह

15

भूमिस्वामी

महेश , परसराम , शत्रुघन, डेलन, भगवत, अर्जुन, शिवराम, दिनेश पिता खिलानसींग, रूपरानी वेवा खिलान साकिन देह

16

भूमिस्वामी

परसराम वल्द वासदेव प्रसाद साकिन जबलपुर 17

भूमिस्वामी

लक्ष्मीप्रसाद वल्द शिवप्रसाद, प्रशांत कुमार नाबालिग वल्द व वली राजकुमार वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह

18 लक्ष्मीप्रसाद पिता शिवप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

19

भूमिस्वामी

बाबूलाल पिता मोहन साकिन सिलारपुर

भूमिस्वामी

राजकुमार, राजेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, महेन्द्र कुमार, नरेश कुमार पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह प्रेमशंकर वल्द नथनसींग साकिन देह

20

भूमिस्वामी

21

22 केशरसींग पिता नारायण सींग साकिन देह

भूमिस्वामी

23 जगदीश पिता नारायण सींग साकिन देह

भूमिस्वामी

हरिदयाल पिता नारायण सींग साकिन देह 24

भूमिस्वामी

25

भूमिस्वामी

प्रयागरानी वेवा मनमोद सिंह, चंपाबाई, खेमाबाई, तुलसाबाई पुत्री मनमोद साकिन देह

भूमिस्वामी

विष्णु वलद सुखदेन साकिन देह

हरिशंकर पिता भगवानदास साकिन देह 26

भूमिस्वामी

27

भूमिस्वामी

28

भूमिस्वामी

पूरन, कोमल पिता महगू हीरा पुत्री मंहगू, सुखरानी वेवा मंहगू साकिन देह

29 जगदीश पिता नारायण सींग साकिन देह

भूमिस्वामी

30 राजेश कुमार वल्द नन्हेलाल साकिन देह 31

भूमिस्वामी

प्रताप, लक्ष्मनसींग , प्रथमकुमार, राममिलन पिता प्रभुदयाल, रामरानी वेवा प्रभुदयाल , गुड्डी, गीता, मुन्नीबाई पुत्री प्रभुदयाल साकिन देह

32 वल्देव पिता मुरलीधर साकिन देह

भूमिस्वामी

33 अभयराज पिता शिवराज सिंह साकिन देवरी भूमिस्वामी

34 गोविन्द प्रसाद वल्द भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी

35

भूमिस्वामी

भरत पिता भुजबल सिंह साकिन बेलढ़ाना 36

भूमिस्वामी

प्रताप , कन्हैयालाल , सुदामा पिता बैजनाथ, घासीबाई, जमनाबाई, रेवतीबाई पुत्री बैजनाथ साकिन देह

0.18 0.01

239

0.40 0.01

243

/

0.04

244 0.99

0.03

0.17

250

0.24 0.04

251

0.22 0.07

252

0.02

0.06

261

0.14

3.11

263

0.45 0.18

265

भूमिस्वामी

0.07

357 3.84

440/1 0.12

440/2 0.20

0.19

440/3 0.24

0.28

440/4

0.09

0.75

364

367

0.10

0.45

0.02

0.39

309

0.64 0.15

365

366/1 0.61

0.11

366/2 0.30

भूमिस्वामी

356 2.15 0.16

307/1 3.64

0.15

307/2 1.40

305 0.21 0.04

3.66 0.10

352

0.05

1.44

113 609 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

37 उमाशकर वल्द रामनाथ साकिन देह

भूमिस्वामी

0.17

1.38

112

मेहरबान वल्द भैयाराम साकिन देह

भूमिस्वामी 111

0.08

0.92

भूमिस्वामी

0.07

109 1.13

38 39

भरत, लखन , हरीराम पिता दशरथ , कुन्ती, विमला, चन्दा पुत्री दशरथ साकिन देह

भूमिस्वामी

0.14 0.04

246

40

भूमिस्वामी

0.06

110 1.82

प्रयागरानी वेवा मनमोद सिंह, चंपाबाई, खेमाबाई, तुलसाबाई पुत्री मनमोद साकिन देह

महेन्द्र कुमार वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह

264

0.03

भूमिस्वामी

41

1.14

42 हरिशंकर पिता भगवानदास साकिन देह

0.01

भूमिस्वामी

0.01

259

योगः-

2.99

44 42.540

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया ` है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी मे) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 610

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 55- अ- 82-16-17-554

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम

: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु (1) (2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

:

2. तहसील

देवरी

3. ग्राम

सेमराखेड़ी

4. पट.ह.नं.-

19

: 3.010 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

प्रकार भूमि का

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

1

2

3

4

6

5

7 1

74/1

भूमिस्वामी

0.27 0.17 परषोत्तम , प्रहलाद, शिवसींग पिता कनई, ब्रजरानी वेवा कनई साकिन देह

1.80

76/2

भूमिस्वामी

0.23 2 मोहनसींग पिता पदमसींग साकिन देह

73/1

0.21

1.05

74/2

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.07

1.31

3 भैयाराम पिता पदमसींग साकिन देह

73/2

भूमिस्वामी

0.19

1.05

4

भूमिस्वामी

1.06 0.18

73/3

निर्भय सींग , हरिशकर दिलीप सरमन बिहारी पिता नारायण सींग साकिन देह

5

भूमिस्वामी 151/1 5.72

मोती पिता गनेश , हनुमत, हीरालाल पिता मोहन साकिन देह

6 संदीप वल्द कोमलचंद साकिन देवरी

भूमिस्वामी 151/2 0.10 0.41 7

0.01

151/3

भूमिस्वामी

अमित वल्द शोभाराम जैन साकिन महाकाली वार्ड देवरी

8 रामसींग वल्द बैजनाथ साकिन देह

0.64

150/1

भूमिस्वामी

9

0.10

भूमिस्वामी 150/2 0.24

नागेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र कुमार जैन साकिन झुनकी 611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

10 रामसींग वल्द बैजनाथ साकिन देह

भूमिस्वामी 156 0.99 0.13

11 मधु पुत्री रमेश कुमार साकिन देवरी

भूमिस्वामी 154/1 1.49

0.12

12 सौरभ कुमार वल्द शिवदयाल साकिन देह

154/2

भूमिस्वामी

1.10

13 सौरभ कुमार वल्द शिवदयाल साकिन देह

67/1

भूमिस्वामी

2.00 0.14

भूमिस्वामी

0.11

1.21

155

14 मधु पुत्री रमेश कुमार साकिन देवरी

भूमिस्वामी 153 1.43 0.06

15 कमलरानी पति शालकराम साकिन देह

भूमिस्वामी 67/2 1.42 0.18

16 प्रेमसींग पिता गनेश साकिन सिलारी

भूमिस्वामी 65/1

0.18

1.58

भूमिस्वामी 62/2 1.21

17 देवीसींग वल्द भगवानदास साकिन देह

52/1

भूमिस्वामी

0.23

18

भूमिस्वामी 52/2 0.20

0.03

परमानन्द, चुन्नीलाल, घासीराम, राजाराम पिता रेवाराम, शकुन, शांतिबाई , माया पुत्री रेवाराम , राजरानी वेवा रेवाराम अच्छेलाल पिता घनश्याम साकिनसिलारी

19 उत्तम वल्द भगवानदास साकिन देह

भूमिस्वामी 52/3 1.54

20 ग्याप्रसाद वल्द शिवप्रसाद साकिन देह

55/1

भूमिस्वामी

0.10

0.77

21 पुष्पेन्द्र वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी

भूमिस्वामी 55/2 0.71 0.01

भूमिस्वामी 58

0.28 0.08

22 रूपरानी जोजे भगवत प्रसाद साकिन सिलारी भूमिस्वामी

59

0.34 0.10

23 सावित्री जोजे ग्याप्रसाद साकिन सिलारी

भूमिस्वामी 63

2.36 0.21

योगः-

28 32.110 3.010

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 612

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 56 - अ- 82-16-17-560

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1) परियोजना का नाम

: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु

भूमि का विवरण

(2)

:

सागर

1. जिला

देवरी

2. तहसील

कटंगी

:

3. ग्राम

19

4. पट.ह.नं.-

: 0.900 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

4

6

5

3

2

7 1

1

भूमिस्वामी

नेतराम वल्द रविशंकर साकिन सेमराखेड़ी

0.560

17/1

0.090

2.

भूमिस्वामी 17/2

तूफान वल्द ख्याली साकिन गोरखपुर

0.560

3

भूमिस्वामी

0.230

16 1.100

तूफान वल्द ख्याली साकिन गोरखपुर

4

0.070

भूमिस्वामी 15/3 1.100

राजकुमार वल्द मोहनससींग साकिन सेमराखेड़ी

5

भूमिस्वामी

जानकी वल्द रामनाथ साकिन सेमराखेड़ी

0.160

15/2 1.000

6 रामसींग पिता बैजनाथ साकिन सेमराखेड़ी

भूमिस्वामी 14

0.130

1.370

भूमिस्वामी 13

0.010

1.280

0.040

भूमिस्वामी 26

0.010

7

भूमिस्वामी 27/1 1.570

सुनीताबाई जोजे अशोक कुमार साकिन लक्ष्मी वार्ड देवरी

0.200

8

भूमिस्वामी 27/2 1.370

अनिल कुमार पिता दयालचंद साकिन देह

योगः-

0.900

10 9.95

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम कीधारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 57-अ- 82-16-17-559

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

:

सागर

1. जिला

देवरी

2. तहसील

डोगर सलैया

3. ग्राम

36

4. पट.ह.नं.-

1.320 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

प्रकार भूमि का

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. गें

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

4

3

2

1

0.040

0.120

509

भूमिस्वामी

1 हेमराज वल्द हल्काई साकिन देह

0.030

0.040

508

भूमिस्वामी

2 टीकाराम वल्द कुदऊ साकिन देह

भूमिस्वामी

0.080 3

0.490

593

जगन्नाथ, धनीराम, धरमदास पिता मकुन्दी, जनकरानी वेवा भगवानदास साकिन देह

0.110

1.150

भूमिस्वामी 592

4 राजेन्द्र पिता भुवानी साकिन देह

0.100

0.380

626

भूमिस्वामी

5 अजुद्धी वल्द परमानंद साकिन देह

0.210

1.190

625

भूमिस्वामी

6 सीताराम पिता हरदास साकिन बिछुआ भवतरा

0.090

0.680

642

भूमिस्वामी

7

0.410

अग्रेन्द्र, धर्मेन्द्र, योगेन्द्र, धीरेन्द्र पिता रघुराज सिंह, जानकीबाई वेवा रघुराज सिंह साकिन देह

641/1

भूमिस्वामी

2.000

641/2

भूमिस्वामी

8 धमेन्द्र पिता रघुराज सिंह साकिन देह

0.420

2.000

641/3

भूमिस्वामी

9 मृगेन्द्र वल्द रघुराज सिंह साकिन देह

641/4 4.000

भूमिस्वामी

10 जानकीबाई पति रघुराज साकिन देह

0.090

0.500

652

भूमिस्वामी

11 हरिराम, खलकसींग पिता नन्नाई साकिन देह

0.040

0.510

655

भूमिस्वामी

12 तुलसीराम पिता शिवदयाल साकिन देह [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

614

2

मृगेन्द्र वल्द रघुराज सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी 654/1 0.080

13

रामनाथ वल्द हरदास साकिन देह

14

654/2 0.230

भूमिस्वामी

0.090

0.630

आशाबाई पुत्री गुलाब साकिन देह

15

भूमिस्वामी 654/3

16 रामनाथ वल्द हरदास साकन देह

654/4 0.400

भूमिस्वामी

17

भूमिस्वामी

0.020

0.080

656

घनश्याम सीताराम माखन पिता पन्ना गमता पुत्री पन्ना भगोनी वेवा पन्ना साकिन देह

योगः-

14.890 1.320

18

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 615

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 58- अ- 82-16-17-545

:

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1) परियोजना का नाम

मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु (2) भूमि का विवरण

1.जिला

सागर

2. तहसील

देवरी

3. ग्राम

बिछुआ भवतरा

4. पट.ह.नं.-

35

1.820 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे.में )

भूमि का प्रकार 1

2

3

4

5

6

7 1

भूमिस्वामी

38/1 1.170

रघुराज सिह वल्द पंचम सिंह राजकुमार वल्द निरपत सिंह साकिन देह

2

0.220

भूमिस्वामी

38/2

0.500

प्यारेलाल उर्फ पलू, कमल पिता कुन्जीलाल , बिजेन्द्र सिंह पिता राजकुमार सिंह साकिन देह

3

भूमिस्वामी

0.800

38/3

रामकृष्ण वल्द प्रीतम सिंह दांगी साकिन समनापुर सेठ

4 मेहरबान सिंह वल्द रूपसिंह साकिन देह

भूमिस्वामी 52/1 2.110

5

भूमिस्वामी

0.120 0.140

52/2

रामकृष्ण पिता रघुराज सिंह, प्यारेलाल उर्फ पलू, कमल पिता कुन्जीलाल सोनी साकिन देह

6

52/3 0.280

भूमिस्वामी

कमल प्यारेलाल पिता कुन्जीलाल साकिन बिछुआ भवतरा

7 विशाल वल्द मिहरबान साकिन देह

भूमिस्वामी

2.010

47/1

8 वीरेन्द्र वल्द मिहरबान साकिन देह

भूमिस्वामी 47/2 1.010 0.220 9 निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह

47/3

भूमिस्वामी

1.000

10 राधारानी जोजे द्वारका प्रसाद साकिन देवरी

49/1 0.680

भूमिस्वामी

0.050 11 निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह

भूमिस्वामी 49/2 0.120

भूमिस्वामी

74/1 3.690

12 अधारसींग , धीरजसींग , श्रीसींग पिता विश्राम सींग , रामकुंवर कलाबाई पुत्री विश्रामसींग , वीरेन्द्र दिलीप देवराज नेतराज धर्मेन्द्र जितेन्द्र पिता रघुनाथ सुशीलाबाई रूपवती पुत्री रघुनाथ साकिन देह

0.030 13

0.220

भूमिस्वामी

वीरेन्द्र पिता रघुनाथ साकिन देह

74/2

14 राजकुमार पिता निरपत सींग साकिन देह

भूमिस्वामी 74/3 0.400

15 श्रीमति चन्दाबाई पति नन्हे साकिन देवरी

भूमिस्वामी 74/4 0.400 616

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

16 बलवीर सिंह वल्द मिहरबान सिंह साकिन देह 17 निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह 18 कुसुमरानी जोजे सोहन साकिन देह पार्वती वेवा लालसींग साकिन देह 19

20 पार्वती वेवा लालसींग साकिन देह 21 कुसुमरानी पति सोहन सींग साकिन देह 22 ध्यानसिंह वल्द लालसिंह साकिन देह 23 सोहन वल्द विन्द्रावन साकिन देह गनेश पिता पन्नालाल साकिन देह 24

25 राजेन्द्र वल्द गुलाब साकिन देह

26 जागेश्वर पिता पन्नालाल साकिन देह 27 अराधना पति शिवनारायण साकिन देह 28 गनेश पिता पन्नालाल साकिन देह 29 राजेन्द्र वल्द गुलाब साकिन देह

अराधना पति शिवनारायण साकिन देह 30

31 निर्भय सिंह, रमेश सिंह, महेन्द्र सिंह, सोमपाल वीरसिंह पिता सूरज सिंह सांकिन देह

32 जागेश्वर पिता पन्नालाल साकिन देह 33 अवधेश पिता रामसींग साकिन देह 34 मथराबाई जोजे बखतसींग साकिन देह 35 बब्बू वल्द हल्कू साकिन देह

योगः-

1.270

70/1

भूमिस्वामी

0.170 भूमिस्वामी 70/2 0.040

0.610

भूमिस्वामी 71/1

0.360

71/2

भूमिस्वामी

0.120 71/3 0.480

भूमिस्वामी

0.320

भूमिस्वामी 71/4

0.410

167/1

भूमिस्वामी

0.060 167/2 0.400

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 168/1 0.130

0.030 168/2 0.120

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 166/1 0.060

0.800

166/3

भूमिस्वामी

0.050 166/2 0.260

भूमिस्वामी

0.800

166/4

भूमिस्वामी

0.300

169/1

भूमिस्वामी

0.240

169/2

भूमिस्वामी

0.130

0.400

169/3

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.060 160

0.140

0.010

171/1

भूमिस्वामी

0.190 171/2 0.800

भूमिस्वामी

0.110 179 1.010

भूमिस्वामी

0.240 178

1.440

भूमिस्वामी

1.820 37 24.910

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 617 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 59- अ-82-16-17-556

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(1) (2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

देवरी

2. तहसील

3. ग्राम

समनापुर सेठ

34

4. पट.ह.नं.-

:

3.809 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

L

::अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि ( रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

1

2

3

4

7 1

55/1 0.300

भूमिस्वामी

महेन्द्र पिता तुलसीराम काछी साकिन डोंगर सलैया

0.060 2 मोहन, रामेश्वर पिता मलखान साकिन देह

भूमिस्वामी

0.610

55/2

3

0.400

53/1

भूमिस्वामी

दामोदर पिता मलखान साकिन बिछुआ

0.080 4

53/2 0.050

भूमिस्वामी

महेन्द्र पिता तुलसीराम काछी साकिन डोंगर सलैया

5

भूमिस्वामी

0.360

52/1

जगरानी वेवा खलसींग , कुंवरबाई पुत्री खलकसींग हरीराम विन्द्रावन वल्द नन्नाई साकिन बिचुआ

0.150 6

52/2 0.320

ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ

भूमिस्वामी

7

0.320

भूमिस्वामी 52/3

चन्द्रहास पिता दशरथ सिंह साकिन बिछुआभवतरा

8

0.060

0.400

भूमिस्वामी 51

दीपा, मनीष प्रतिभा पुत्री गनपत साकिन बिचुआ

9

0.600 0.060

भूमिस्वामी 51/400

गजराज वल्द उदरसींग साकिन बिचुआ

10

3.930 0.360

भूमिस्वामी 48

दशरथ सींग गजराज सींग मचकुन्द सींग वल्द उदरसींग साकिनबिछुआ

11

48/401/1 1.120

भूमिस्वामी

दशरथ वल्द उदरसींग साकिन बिचुआ

0.130

48/401/2 0.160

भूमिस्वामी

12 राजकुमार , सीताराम पिता हरदास साकिन देह

48/401/3 0.320

भूमिस्वामी

13 रामनाथ पिता हरदास साकिन बिछुआ

14 हरदास वल्द शालकराम साकिन देह

0.150

2.010

भूमिस्वामी 91

1.170

87/1

भूमिस्वामी

15 ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ

87/2

1.210

भूमिस्वामी

16 भागवत प्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह

17

भूमिस्वामी

0.150

1.000

87/3

अंकित छोटू नाबालिग पिता महेन्द्र कुमार चुनमुन नाबालिग पिता महेन्द्र कुमार वली व खुद माँ मीना वेवा महेन्द्र कुमार साकिन देह

0.400

87/4

भूमिस्वामी

18 ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ [भाग 1 618

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

0.190

1.970

19

भूमिस्वामी 85

प्रतापसींग वल्द बट्टूसींग साकिन देह

20

भूमिस्वामी

0.370

6.380

76

रामचरण वल्द मल्थू कड़ोरे वल्द प्यारेलाल , जगनसींग , माखनसींग वल्द लालसींग , फुलाबाई वेवा लालसींग , प्रीतमसींग , भोपालसींग पिता निर्भयसींग, प्रतापसींग, बटूटूसींग नरानसींग, रामसींग पिता भैयालाल, प्रेमगनी वेवा लखनसींग, कमलेश , हाकम पिता लखनसींग, रेखा पुत्री लखनसींग साकिन देह

21

भूमिस्वामी

0.180

1.670

77

श्रीदेव मुरलीधरजी मुह. वासुदेव प्रसाद वल्द रामदयाल प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर

भूमिस्वामी

22

0.770

78/1

मुलायमसींग , चन्दनसींग पिता नारायनसींग, रानीदुलैया देवा नारायन सींग साकिन देह

1.200

78/2

चन्दनसींग वल्द नारायन साकिन देह

23

भूमिस्वामी

0.350 24

0.800

78/3

मुलायमसींग, चन्दनसींग पिता नारायनसींग , रानीदुलैया भूमिस्वामी वेवा नारायनसींग साकिन देह

1.200

भूमिस्वामी 78/4

मुलामसींग पिता नरानसींग साकिन देह

25

0.210

1.850

145

भूमिस्वामी

26 सुरेन्द्र वल्द रामसींग साकिन देह

0.160

1.360

254

भोले वल्द रामसींग साकिन देह

भूमिस्वामी

27

0.120 0.020

259

भूमिस्वामी

1.120

260/1

भूमिस्वामी

28 सीताराम वल्द राजाराम साकिन देह

0.010

260/2 1.300

भूमिस्वामी

मुलामसींग वल्द राजाराम साकिन देह

29

1.100

257/1

भूमिस्वामी

30 प्रीतम वल्द निर्भय सिंह साकिन देह

0.160

0.390

257/2

भूमिस्वामी

31 भोपालसींग वल्द निर्भय सिंह साकिन देह

0.700

257/3

भूमिस्वामी

32 भोले वल्द रामसींग साकिन देह

सेवाखातेदार

0.080

0.560

299

लटोरी वल्द हल्कू साकिन देह

33

भूमिस्वामी

0.100

300

1.350

34 इन्दरसिंह पिता गजराज सिंह वीरेन्द्र वल्द प्रीतम सिंह साकिन देह

0.270

313/1

गोविन्द पिता रामसहाय साकिन देह

भूमिस्वामी

35

0.080

0.020

313/2

भूमिस्वामी

36 प्रदीप वल्द रामसहाय साकिन देह

313/3 0.360

भूमिस्वामी

37 इन्दर सिंह वल्द गजराज सिंह साकिन देह

0.130

0.930

311

भूमिस्वामी

38 गोविन्द पिता रामसहाय साकिन देह

0.040

0.300

309

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.280 0.050

331

39 संजय, उपेन्द्र, आशीष पिता विष्णुप्रसाद, उमादेवी , अर्चना, वन्दना पुत्री विष्णुप्रसाद, प्रशांत, प्रवीण पिता कमलेश, वर्षारानी वेवा कमलेश, सुरेश कुमार रामप्रकाश वल्द जानकी प्रसाद, रामजीवन, शिवकुमार, दिनेश, रामकुमार, सुधीर वल्द राममनोहर, कातीबाई वेवा राममनोहर, पुष्पाबाई पुत्री श्याममनोहर साकिन देह

0.110

330

1.500

भूमिस्वामी

सुरेश कुमार रामपकाश वल्द जानकी प्रसाद साकिन देह

40

0.090

333 0.920

भूमिस्वामी

41 उपेन्द्र वल्द विष्णुप्रसाद साकिन देह

0.009

334 0.780

भूमिस्वामी

0.400

रामचरन वल्द काशीराम साकिन देह

भूमिस्वामी 335/1

42.

0.110

335/2 0.400

भूमिस्वामी

कुंवरबाई वेवा बलराम साकिन देह

43 619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

44

भूमिस्वामी

0.490

90/1

0.160 प्रभु, ओमप्रकाश, राजू पिता श्यामलाल , पार्वती पुत्री श्यामलाल, जनकरानी वेवा श्यामलाल, अंकित, छोटू नाबालिग चुनमुन नाबालिग पिता महेन्द्र वली व खुद माँ मीना वेवा महेन्द्र, द्वारका प्रसाद पिता कुन्जीलाल साकिन देह

45

90/2 0.490

भूमिस्वामी

रमेश , राजकुमार वल्द छोटेलाल साकिन देह

भूमिस्वामी

46

0.490

90/3

देह जगदीश वल्द ग्याप्रसाद, उर्मिला पुत्री ग्याप्रसाद साकिन

योगः-

49

3.809

46.150

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात -शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

:

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 620

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 60- अ- 82-16-17-548

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(1 )

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

देवरी

2. तहसील

: खमरिया

3. ग्राम

36

4. पट.ह.नं.-

: 1.430 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि (रकबा हे.मे)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

3

4

2

1

1.330 0.140 1

117

भूमिस्वामी

आशीष आलोक पिता देवकीनंदन रानी साकिन बिछुवा

0.130 2

1.950

115

भूमिस्वामी

राजकुमार वल्द निरपत सींग साकिन बिछुवा

3

0.140

2.060

120

भूमिस्वामी

बिजेन्द्र सिंह वल्द राजकुमार सििकन बिछुवा

0.020

113 1.650

भूमिस्वामी

4 सुरेन्द्र पिता निरपत साकिन बिछुवा

5

भूमिस्वामी

0.080

0.320

106

मंगल, रामा, हल्लेभाई , सीताराम, रमेश पिता पूरन, कोमल पुत्री पूरन साकिन बिछुबा

6

1.220 0.140

107

भूमिस्वामी

निर्भय , रमेश , महेन्द्र, सोमपाल , वीरसिंह वल्द सूरज सिंह साकिनबिछुआ

72 0.590 0.140

भूमिस्वामी

7

73 3.140 0.130

भूमिस्वामी

भोलासीग पिता छोटेसींग साकिन बिछुवा भवतरा

0.130 8

भूमिस्वामी

0.250

112/1

चेतराम, रामप्रसाद, कुलू पिता खुन्नी, पंचों बेवा खुन्नी साकिनबिछुवा

9

0.250

112/2

भूमिस्वामी

रामप्रसाद , कलू पिता खुन्नी साकिन बिछुवा

10 राजाराम पिता बल्ले साकिन डोंगर सलैया

1.100 0.130

भूमिस्वामी 91

0.730 0.100

भूमिस्वामी 90

ताराबाई पति इन्द्राज सिंह दांगी साकिन बिछुआ भवतरा

11

राजाराम वल्द वल्ले साकिन डोंगर सलैया

1.540

12

भूमिस्वामी 92/1

0.100

92/2 0.220

भूमिस्वामी

13 जगदीश वल्द घासी साकिन बिछुवा

0.340 0.050

भूमिस्वामी 93

14 पन्ना वल्द गुमान साकिन डोंगर सलैया

1.430

15 16.690

योगः- 621

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त 2 अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15- (8 )-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

622

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 11 जनवरी 2018 क्र. 421 - भू-अर्जन-2018

कमांक / 42% /भू- अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक.0.7.../अ-82/ 2017-18. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम बख्तावरपुरा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा -11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-(1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि

क.

विवरण

प्रयोजन

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.

4

3

1

2

1

2.210

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि ग्राम बख्तावरपुरा (निजी भूमि)

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण क्र.

सर्वे नं. कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम

2

4

5 1

3

ग्राम बख्तावरपुरा

30/1

0.025

0.680

1 अमृतलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

19/3

0.072

0.348

2 गंगाधर पिता शभूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

0.076

0.467

19/2/1

विक्रमसिंह ,रमेश पिता भारतसिंह मु. सुन्दरबाई बैवा 3 भारतसिंह जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

विजयसिंह पिता रती राम जाति रूवाला नि.ग्रा.भू. 19/2/2/2

0.233

0.030 4

19/1

0.140

0.427

5 गोरीलाल पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

15/1

0.075

0.449

6 कालू पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्रा.भू 623

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

2

1

7 जीतमल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

8 रतीराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

9 रेवाराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

10

जगन्नाथ पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

11

नरसंगलाल पिता रतीराम जाति रूवाला नि.ग्रा.पनाली

12

प्रेमसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

13

रमेश पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

14

हरिनारायण पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.

15

योगः-

4

5 3

0.135 15/2

0.614

0.076

0.076

13/1

0.355

0.175 12/1

0.612

0.250 2/1

0.039

0.039

13/2

0.305

0.137 2/2

0.277

0.277

13/3

0.050

0.235

2/3

0.335

0.565

4/1

0.209

0.094 2/4

19/2/2/1

0.035

0.233

0.063

0.063

16/1

0.063

0.063 16/2

0.063

0.063

16/3

2.210

6.313

कुलकिता-20

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 422 - भू-अर्जन-2018

* (अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क . 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम टोलीघाटा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अंजन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1 )

ग्राम टोलीघाटा

क्र.

विवरण

1 निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

जिला राजगढ़ तहसील - सारंगपुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा कुल रकबा

128.720

113.418 128.720

113.418 624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से क्र.

मोबाईल नम्बर

कृषक का नाम व पिता / पतिका नाम

1

2

1 पूरा पिता पूना जातिः चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

2 सिद्रनाथ पिता माधोसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

3 गणपत केसर बाई रामूबाई पिता रामकिशन जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

4 सिद्धलाल गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

खसरा क.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का 4

3

6

5

9685533049

0.506

0.506

142/2

0.057

0.057 143/2

0.057

0.057

161/2

0.096

0.096 162/2

0.006

0.006

163/2

0.303

0.303

1.025

1.025

9752826521

2/3

2.023

2.023 135/1

0.322

0.322

2.345

2.345

9179512111

2/4/1

0.286

0.286 17/1

1.411

1.411 27/1

0.816

0.816 29/1/1

1.500

1.500

0.227

0.227 93/1

104/1

0:039

0.039 105

0.024

0.024 108

0.012

0.012 172/1

0.438

0.438

173.

0.202

0.202

4.955

4.955

9752826521

2/4/2

0.285

0.285 17/2

1.411

1.411 27/2

0.815

0.815 93/2

0.190

0.190

0.036

94

0.036 172/2

0.639

0.639 29/1/2

1.499

1.499 104/2

0.062

0.062

4.937

4.937 625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

7909577094

3/1 5 लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4

6/1

7

10/1/1

13/1

14/1

15/3/1

16/2

80

81/1

84/1

85/1

86/1

87/1

88

89/1

96/1

101

102/1

107 योग

9630587444

3/2 6 देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

5

6/2

8

9

10/1/2

12

13/2

14/2

15/3/2

79

81/2

82

83

84/2

85/2

86/2

87/2

89/2 4.031

0.544

0.544

0.291

0.291 1.044

1.044 0.745

0.745

0.689

0.689

0.610

0.610

0.116

0.116

0.455

0.370

0.506

0.506

0.255

0.255

0.086

0.086

0.101

0.101

0.057

0.057

0.241

0.241

0.360

0.360 0.125

0.125

0.321

0.321

0.178

0.178

0.012

0.012

0.134

0.134

0.166

0.166

0.014

0.014

7.050

6.965

0.544

0.544

0.380

0.380

1 1.044

1.044

0.429

0.429 0.328

0.328

0.689

0.689

0.190

0.190

0.304

0.304

0.200

0.200

0.370

0.455

0.166

0.166

0.039

0.039

0.253

0.253

0.049

0.049

0.102

0.102

0.056

0.056

0.241

0.241

0.361

0.361

0.322

0.322 626

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

योग

895907852

7 प्रहलादसिंह चंदर सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी कालापीपल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9424427724

8 भगवान सिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8889755384

9 कालूसिंह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8889755384

10 अमरसिंह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

955531902

11 सजनसिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9827862915

12 हरिसिंह पिता धूला एवं बापूसिंह पिता देवीसिंह जाति दॉगी निवास ग्प्रम सेदरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.012 0.012

91

96/2

0.065

0.145 102/2

0.145

0.0650

0.101 0.101

95/1

0.013 111/2/2 0.013

6.403 6.488

0.689 10/2/1 0.689

0.689 0.689

0.689 10/2/2 0.689

0.689 0.689

0.147 0.185

66/2

0.328 0.328

130

0.475 0.513

0.898 0.898

11

0.853 66/1

1.004

0.027 0.027

131/2

0.368

112

0.368 0.036

115/2

0.036 0

2.182 2.333

0.370 0.506

15/1/1

0.370 0.506

0.840 15/1/2 1.012

1.012

0.840 0.778

0.608

9981894204

13 लक्ष्मीनारायण पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8889755384

14 रामप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

18/1

0.778

0.608

0.613 18/2

0.795

0.3380 23/2/3

0.338 627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

योग

9165147729

15 कमलाप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

16

9575827878

गुलाबसिंह पिता रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9752826521

17 गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

7697640478

18 राजु पिता देवीसिंह मंजु आशा पुत्री देवीसिंह मांगीबाई बंवा देवीसिंह दिपक पिता हिरालाल टिना कौशल्या रचना पुत्री हीरालाल कमलाबाई बेवा हीरालाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम खुजनेर भूमि स्वामी

योग

8966091850

19 बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9826303522

20 रामनारायण पिता कवंर लाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्प्रम भूमि स्वामी

योग

21

9826303522

हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड पता निवासी ग्गप्रम भूमि स्वामी

0.065

24/2/2

0.045

74/3/2

0.126

0.126

1.324

1.122

18/3

0.939

0.695 0.939

0.695

0.855

1.047

18/4

1.047

0.855

18/5

0.392

0.291

23/2/2

0.338

0.338 30/2

0.163

0.133

0.762

0.893

0.227

19

0.227

20

0:049

0.049

74/2

1.267

1.000

1.543

1.276

21/1

0.327

0.327

21/2/1

0.304

0.304

22/1

0.100

0.100

23/1/3

0.416

0.416

24/3

0.024

0.020

25/1/1

0.041

0.041

26

0.340

0.340

74/1/1/2 0.165

0.165

1.717

1.713

21/2/2

0.303

0.303

0.078

0.078

23/1/1

0.710

0.710

23/1/2

0.416

0.416

24/1

0.089

0.055

57/1/3

0.271

0.271

57/3

0.506

0.506

58

0.684

0.684

-65/2/3

0.316

0.3160 113/2

0.069

0.069

122/2

0.139

0.139

126/2

0.152

0.152

167/2

0.387

0.387

4.120

4.086

23/2/1

0.674

0.674

24/2/1

0.065

0.045

30/1

0.207

0.287 628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

0.053

31

0.053

योग

1.079

0.979 22

25/1/2

0.680

0.680

2

25/2

0.405

0.405

8085098662

अमरसिंह पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

28

0.178

0.178

29/2

0.215

0.215

29/3

0.077

0.077 योग

1.555

1.555 24

91111070040

34/1

0.953

0.480 देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भमि स्वामी

35/1

0.101

0.101

0.045

36/1

0.045

38/1

0.012

0.012

39/1

0.020

0.020

40/1

0.012

0.012

41/1

0.316

0.316

42/1

0.018

0.018

43/1

0.215

0.215

45/1

0.050

0.050

44/1

0.417

0.417

46/1

0.107

0.107

48/1

1.214

1.214

92/1

0.065

0.065

134/1

0.071

0.071 योग

3.616

3.143

9111070040

34/2

0.759

0.759 25 गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी : ग्राम भूमि स्वामी

35/2

0.101

0.101

36/2

0.044

0.044

38/2

0.012

0.012

39/2

0.021

0.021

40/2

0.012

0.012

41/2

0.317

0.317

42/2

0.018

0.018

43/2

0.209

0.209

44/2

0.417

0.417

45/2

0.051

0.051

46/2

0.107

0.107

48/2

1.214

1.214

92/2

0.064

0.064

134/2

0.071

0.071 योग

3.417

3.417

9685610276

49/1

0.140

26 रामसिह पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी

0.140 629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

कालापीपल पता निवासी ग्राम कालापीपल भूमि। स्वामी

योग

8959594553

27 मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम कालापीपल भूमि स्वामी

योग

7869814949

28 पन्नालाल पिता रतन सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

7909710961

29

करण सिह पिता रतन सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

7909710961

30 कालु सिह पिता रतन सिह अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9826910269

31 राधेश्याम पिता रामचद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9165147729

32 मथुरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9755904545

33जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 50/1

1.771

1.771

1.911

1.911

49/2

0.141

0.141

1.771

50/2

1.771

1.912

1.912

51/1

0.611

0.611

0.097

52/1

0.097

0.624

0.624

53/1

0.173

54/1

0.173

55/1

0.172 0.172

1.000

188/1/2

1.000

2.677

2.677

0.611

0.611

51/2

0.097

52/2

0.097

0.625

53/2

0.625

54/2

0.173

0.173

0.173

55/2

0.173

1.679

1.679

0.611

51/3

0.611

52/3

0.097

0.097

53/3

0.625

0.625

0.172

0.172

54/3

55/3

0.173

0.173

1.678

1.678

56

1.048

1.048 188/3/4

1.000

0.050

2.048

1.098

57/1/1

0.684

0.684

57/1/2

0.279

0.271

0.506

57/2

0.506

0.315

65/2/2

0,315

0.069

0.069

113/1

122/1

0.140

0.140

126/1

0.152

0.152 72/4

2.529

0.150

135/2

0.322

0.322

167/1

0.386

0.386

5.382

2.995

65/1

1.226

1.226

150

0,368

0.368

174/2

0.316

0.316

175/2

2.379

2.219

176/1

0.113

0.113 630

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

योग

9165147729 34 भेरू सिह जगन्नाथ सिह पिता नंदलाल 1/2, कंवरलाल बापूलाल अमर सिह गोपीलाल मुन्नालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9977419011 35 अमरू बाई पिता नारायण सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

36

9977419011 सौरम बाई पति बद्रीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9977419011 37 नारायण सिह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9630591645 38 राधेश्याम पिता फत्ता , कौशल्या बाई पति राधेश्याम जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9981034081 39 गोरधन पिता रूगनाथ सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9981034081 40 रूघनाथ सिंह पिता अमर सिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9009501059 41 कंकूबाई बैवा हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

42 उंकार पिता गणेश जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

43

7047212122 बापुलाल कालुराम कन्हैयालाल पुनमचंद पिता देवीसिंह सम्पतबाई दरियावबाई पुत्री देवीसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेदरा भूमि स्वामी

योग

88 177

1.998

1.998

194/3/1

0.594

0.500

6.994

6.740

65/2/1

0.506

0.506

0.506

0.506

67/1

0.595

0.595

184/2/1

2.739

2.239

3.334

2.834

67/2

0.594

0.594

184/2/2

2.571

2.071

3.165

2.665

69

2.683

2.683

72/2

0.700

3.035

136/2

0.036

0.036

137

0.214

0.214

155

0.519

0.519

156

0.024

0.024

157

0.065

0.065

179

1.226

1.226

186

0.227

0.227

8.029

5.694

70

2.059

1.359

194/4

0.822

0.822

0 2.881

2.181

72/3/1

1.072

0.772

1.072

0.772

72/5/3

0.117

0.117

0.117

0.117

74/3/1

1.504

2.404

2.404

1.504

106

0.065

0.065

0.065

0.065

0.026

0.026

0.026

0.026 631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

44. सौरमै बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता 9165644165 त्तिवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9754958823

45 रामबाबू सुरेश पिता बापू , शांतिबाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8959273703

46 मोहन पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8959273703

47 राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8959273703

48 देवी सिह पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8959273703

49 गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी 114

0.101

0.101

123

0.024

0.024

124

0.053

0.053

125

0:024

0.024 138

0.243

0.243 140

0.024

0.024 141

0.036 0.036

146

0.089

0.089

147

0.036

0.036

148

0.036 0.036

154

0.077

0.077

0.743

0.743

121

0.559

0.559

149

0.061

0.061

151

0.178

0.178

152

0.178

0.178

153

0:061

0.061

158

0.024

0.024 175/1

1.417

1.327

176/2

0.165

0.165 2.643

2.553

127/1

0.081

0.081

128/1

0.083

0.083

129/1

0.009

0.009

0.006

0.006

164/1

0.205

0.205

170/1

0.152

0.152

178/1

0.475

0.113

1.011

0.649

127/2

0.081

0:081

128/2

0.083

0.083

129/2

0.009

0.009

131/1/2

0.006

0.006 139

0.024

0.024

164/2

0.205

0.205

178/2

0.475

0.113

170/2

0.152

0.152

1.035

0.673

127/3

0.081

0.081

128/3

0.083

0.083

129/3

0.009

0.009

0.007

131/1/3

0.007

170/3

0:152

0.152 164/3

0.206

0.206

178/3

0.474

0.113

1.012

0.651 0 127/4

0.082

0.082 632

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

ग्राम भूमि स्वामी

योग

9981894204

50 करणसिंह पिता पुरा सैतानबाई छायताबाई पिता पुरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

51

0.083

128/4 0.083

129/4 0.009

0.009

131/1/4 0.007

0.007

0.206

0.206

164/4

0.151

170/4 0.151

0.112

178/4

0.474

1.012 0.650

132

0:202

0.202

0.227

0.227

133

0.773

171

0.773

174/1/6 1.000

1.000

2.202

2.202

160

9754958823

पन्नालाल करण सिंह कालू सिंह पिता रतन, हिस्सा 33 पैसे , लक्ष्मण पिता उंकार, रामबाबू सुरेश पिता बापू , शांति बाई बैवा बापू , हिस्सा 67 पैसे जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

52

0.809

0.809

0.809

0.809

165

9755904545

जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह ना.बा. सरपरस्त पिता कालू सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.758

0.455

0.455

0.758

9765644165

53 कालु सिंह पिता मांगीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

54

168

1.150

1.404

0.761 0.761

169/1

1.911

2.165

1.416

1.416

9977419011

बद्रीलाल पिता नारायण सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

55

169/2

1.416

1.416

9685533049

शंकर लाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

56

174/1/1 1.000

1.000

1.000

1.000

9009501059

सिद्धनाथ पिता किशन जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

1.000

1.000

174/1/2

1.000

1.000 633

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

57

174/1/3 1.000

1.000

8085752062

शांताबाई बेंवा रमेश रुकमबाई पुत्री रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

187/2

0.350

0.350

1.350

1.350

1.300

174/1/4 1.300

9009501059

58 प्रभुलाल पिता भंवर लाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

1.300

1.300

9009501059

59 शंकर पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

185/1 0.150

0.150

0.150

0.150

185/2 0.200

0.200

8462831173

60 कैलाश पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

187/1 0.200

0.200

0.400

0.400

1.000

188/1/1 1.000

9009501059

* सिद्ध, लाड़कंवुर पिता किशन ,ककुंबाई बेवा किशन जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

62

8225910314

बने सिंह पिता लालसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9717418770

63 बापूलाल पिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

64

9165147729

कमलसिंह पिता मंथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्गाम भूमि स्वामी

योग

9826303522

65 हरिप्रसाद पिता रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्गप्रम भूमि स्वामी

योग

66

देवीसिंह पिता भागीरथ जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

योग

1.000

1.000

2.000

2.000

188/1/3

2.000

2.000

0.200

2.013

194/6

0.200

2.013

0.367

0.367

63/1

0.367

0.367

0.366 0.366

63/2

0.366 0.366

0.421

15/2

0,506

1.012

16/1

1.012

1.000

1.000

174/1/5

2.433

2.518

128.720

113.418 नोट : - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

634

क्र. 15103.-

राजगढ़, दिनांक 30 जून 2017 चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में तलेन से धुंआखेडी मार्ग तहसील पचोर जिला राजगढ़ में प्रभावित होने वाले कृषको की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30. सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है किनिम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

वर्तन पुआबेड़ी भार्ग में अर्जित की जाने

वाली भूमिः

तलन

14.452

0.956

29.042

2.316

अनुसूची (2)

(1 ) तलेन धुआखडी मार्ग में अर्जित की जाने याली भूमि ग्राम तलेन

सिदुलाल पिता हरलाल जाति अनुसूचितजाति पता निवासी तलन

रमेशचन्द्र मिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम तलेन

मनोज पिता रमेशचंद्र जाति अहीर पता निवासी अशोक कुमार पिता शिवनारायण जाति अहीर पता निवासी तलेन

अनुबाई पुत्री ठाकुरसिंह जाति अहीर पता निवासी 5 तलन

योग

6 अशोक कुमार पिता रामप्रसाद जाति महाजन पता निवासी तलेन

योग

हरिप्रसाद पिता छीतर जाती अहीर पता निवासी तलेन

योग

अमरसिंह पिता काशीराम जाति अहीर पता निवासी 8 तलेन

कुल रकबा

322

0.379

0.025

0.379

0.025

618

0.810

0,070

0.810

0.070

617

0.329

0.030

0.329

0.030

678

0.405

0.040

0.405

0.040

612

0.354

0.140

0.354

0.140

605

2.112

0.080

611

1.138

0.040

3.250

0.120

604

0.531

0.030

0.531

0.030

598

0.126

0.060 635 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

0.126

0.060

2.362

0.050

योग रमेशचंद्र पिता नारायणसिंह जाति अहीर पता निवासी तलेन

1

योग

2.362

0.050

2.362

0.030

9/2,600/2,601/ 2

सिध्दनाथ पिता नारायणसिंह जाती अहीर पता निवासी तलेन

10

599/3/1,600/3,

1.339

0.101

601/3/1

योम

3.701

0.131

596

0.949

0.070

कन्हैयालाल उर्फ कनिराम पिता रज्जू गिर जाति 11 गुसाई पता निवासी तलेन

0.949

0.070

मनमोहन पिता करनसिंह जाति अहीर पता निवासी

595/1

0.076

0.030

12 तलन

0.076

0.030

कनीराम चंदरसिंह पिता हरिप्रसाद जाति अहिर निवासी तलेन

0.410

594/2/1

13

0.030

100.030

0.137

594/2/2

0.020

14

कृष्णाबाई पुत्री बिहारीदास जाति बैरागी पता निवासी तलेन

0.137

0.020

करणसिंह पिता रुगनाथसिंह जाति अहीर पता

0.234

572/1

0.025

15 निवासी तलेन

योग

0.234

0.025

0.234

572/2

बाबूलाल पिता दुर्गाप्रसाद जाति अहीर पता निवासी 16 तलन

0.025

0.234

0.025

केशरसिंह भेरूसिंह पिता यापूलाल जाति अहीर पता

573

0.544

17 निवासी तलेन

0.060

0.544

0.060

कलयोग

14.452

0.956

(1 ) तलेन धुआखेडी मार्ग में अर्जित की जाने वाली भूमि ग्राम बमोरी

22/3

0.555

गोपालसिंह पिता नरसिहलाल जाति महाजन पता निवासी तलेन

0.100

18

23/2/1

1:472

0.015

योग

2.027

0.115

23/2/2

2.024

मुकेश पिता नरसिहलाल जाति महाजन पता 19निवासी तलेन

0.074

2.024

0.074

23/5

0.809

$0.048

रमेश पिता छिता हिस्सा 75 पैसे पार्वतिबाड़ बेवा छिता 20 हिस्सा 25 पैसे जाति अनासूचित जाति पता निवासी नलन

0.809

0.048

शंकरलाल पिता छिता जाति अनुसूचितजाति पता

23/6

0.203

21 निवासी तलन

0.014

योग

0.203

0.014

24

0.696

22 घश्यामदास पिता नर्सिकाल जाति महाजन पता

निवासी तलेन

0.089

0.696

0.089

राम बाबु पिता दाल्चन्द जाति कुम्हार पता निवासी

31/2

0.228

23तलेन

0.032

0.228

0.032

31/3

योग दाल्चन्द पिता जुगराम जाति कुम्हार पता निवासी 24तलेन

1.012

0.059

31/4

0.769

0.061

योग

1.771

0.120 636

सुनिल कुमार पिता ओम प्रकाश सहगल पता निवासी तलेन

योग

मुश्ताक अह्मदपिता अब्दुल गनी जाति मुसलमान पता निवासी तलेन

26

योग

27

देया पिता भागिरथ जाति बलाइ निवासी ग्रा बमोरी योग सोनार सिंह पिता हतीसह जाति राजपुत पता 28 निवासी ग्रा बमोरी

तखत सिह पिता दोलत सिह जाति राजपुत पता निवासी ग्रा बमोरी

29

गिरधारीलाल पिता गंगाराम जाति बलाइ पता 30 निवासी ग्राम बमोरी

गेन्दकुवर पिता मानसिह जाति राजपुत पता 31 निवासी ग्राम बमोरी

योग

32 विजययिंड जाति राजपूत पता निवासी ग्राम बमोरी राजेन्द्र सिह दीपसिह पिता विजय सिह रतनकुंवर बेवा योग 33 रेखाबाई पति सिधुलाल, जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी

योग

34 सिद्दुलाल पिता नारायन सिह जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी

योग

35

नारायन सिह पिता भयर लाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी

36 देवी सिह पिता नारायन सिह जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी

37 योग

दीपक कुमार पिता ओम प्रकाश जाति शहगल पता 38 निवासी तलेन

योग

नाथु पिता काशीराम जाति बलाइ पता निवासी ग्राम 39बमौरी

योग

जयराम पिता भेरु सिह जाति तेली पता निवासी 40 ग्राम बमोरी

योग

मुमताज पिता अबदुलगनी जाति मुसलमान पता 41 निवासी तलेन

योम

लीला बाइ पुत्री माधोलाल जाति पारदी पता निवासी 42ग्राम बमोरी

योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

31/6

0.506

0.051

0.506

0.051

31/8

0.253

0.082

191/2

0.506

0.052

0.759

0.134

31/5

0.558

0.030

0.558

0.030

48/1/1

0.024

0.007

0.024

0.007

50/1

0.632

0.058

179/4/1

1.5170.180

2.149

0.236

50/2/2

0.468

0.057

0.468

0.057

175

1.189

0.058

1.189

0.056

48176/1

2.095

0.084

2.095

0.084

179/4/2

0,253

0.036

0.253

9:00

179/7 0.253

179/3/3

0.036

0.759

1.012

0.078

179/3/1

0.265

0.048

0.265

0.048

179/3/2

1.000

0.060

1.000

0.060

179/1

1.644

0.274

1.644

0.274

1.631

0.062.

1.631

0.062

191/1/2

0.253

0.027

0.253

0.027

191/1/3

0.379

0.034

0.379

0.034

194/1/1

0.632

0.019

195

0.771

0.059

1.403

0.078 637

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

0,054

0.506

194/2/2

कुलदीप सन्दीप पिता शिवनारायन कृष्णाबाई बेवा शिवनारायन जाति चोरसिया पता निवासी ग्राम

बमोरी

0.054

0.608

0.054

0.738

197/1

योग 44 गोरिशंकर पिता भेरुलाल जाति तेली पता निवासी तलेन

0.054

0.738

0.054

0.737

197/2

योग 45 अशोक कुमार पिता भेरुलाल जाति तेली पता निवासी तलेन

0.054

0.737

योग

0.737

0.064

197/3

गोविन्द पिता भेरुलाल जाती तेली निवासी तलेन

46

0.054

0.737

योग गुलाब सिंह पिता रतन सिह जाति चोरसिया पता

0.133

198/1

1.489

47 निवासी ग्राम बमोरी

1.489

0.133

बलराम सिह पिता रतन सिह जाति चोरसिया पता

198/2

1.489

0.123

48 निवासी ग्राम बमोरी

1.489

0.123

योन

29.042

2.316

कुलयोग

43.494

3.272

महायोग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 0430

राजगढ़ , दिनांक 12 जनवरी 2018 मोहनपुरा परियोजना जल संसाधन विभाग राजगढ के लिए सूची अनुसार ग्राम भादवाखेड़ा के

भूमि धारको की भूमि के पक्ष में कय की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम तहसील जिला

क० भूमि स्वामी का नाम एवम पिता का नाम व जाति तथा निवासी

कय की जाने वाली सर्वे नं

कय किया जाने वाले भूमि का रकबा

1

2

3

4

6

5

7

1

0.141

69/3

राजगढ राजगढ

भादवाखेड़ा

रायसिंह, रामबाबू, सुगनबाई, नोरंगबाई , चिन्ताबाई पिता श्रीलाल, गुलाबबाई पति श्रीलाल जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

0.141

उपरोक्त कय की जाने वाले मकान सम्पूर्ण या उसके किसी भाग से किसी भी शासकीय /अर्द्धशासकीय व्यक्ति वित्तीय संस्था बैंक , सोसायटी एवम अन्य का किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व, संबंध, या किसी प्रकार का कोई लेन देन हो अथवा उक्त सम्पत्ति कही रहन, भार, सम्यक, बंधक, दान में आदि हो तो वह इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मय प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा स्वत्व या आपत्ति बंधनकारी नही होगी, अधोहस्तारक्षरकर्ता इस संपत्ति का विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष मे पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होगें ।

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

638

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) तहसील-सांवेर , जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश

सांवेर, दिनांक 18 जनवरी 2018 क्रमांक 250- भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 38-अ-82-2016-17

प्ररूप-" घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1921 / भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.051 सांवेर

392/2

इन्दौर

बड़ोदिया पंथ,

प.ह.न. 01

0.025

393/4

0.066

393/3

0.093

386/1

370/2/1

0.018

D 639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5

3

1

370/2/2

0.046 सांवेर

इन्दौर

378

0.022

बड़ोदिया पंथ,

प.ह.न. - 01

377/6

0.039

377/7

0.079

377/4

0.019

377/2

0.011

362/2

0.080

361

0.027

13

0.576

कुल योग

क्रमांक 253- भू-अर्जन-2017- राजस्व प्रकरण क्र. 33-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1916 / भू- अर्जन / 2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । [भाग 1 640

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

5

3

1

0.216

237

सांवेर

इन्दौर

पिपलई,

प.ह.न.- 02

0.058

236/4

227/3

0.028

0.038

227/2

0.040

227/1

सांवेर

इन्दौर

226/2

0.014

पिपलई,

प.ह.न.- 02

226/1

0.077

223

0.091

i 224/3

0.027

224/2

0.031

224/1

0.037

214/1/2

0.070

214/1/1

0.069

211/2

0.078

212

0.014

कुल योग

0.888

15 641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 256 - भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 37-अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1926/भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद , तहसील- उज्जैन , जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

292/2

0.138 सांवेर

इन्दौर

खामोद आंजना,

0.053

293/2

प.ह.न.- 02

293/1

0.051

295

0.149

296

0.008 [भाग 1 642

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

सांवेर

0.038

297

इन्दौर

0.190

251/2

खामोद

आंजना,

प.ह.न.- 02

0.096

251/3

0.074

251/1/1.

0.051

248/2/2

0.072

248/2/1

0.057

251/1/2

0.038

248/1/Min-3

0.019

248/1/Min- 2

0.066

248/1/Min- 1

0.016

242/8

कुल योग

1.116

16 643

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 259- भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 36-अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1941 / भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दाँयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्टः भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.020

480/1

सांवेर

इन्दौर

खलखला,

प.ह.न.- 20

0.030

495

496/1

0.090

499

0.016

0.035

497/3

सांवेर

इन्दौर

497/1

0.066

खलखला,

प.ह.न.- 20

497/2

498

0.062

474/1

0.080

469/1

0.142

476

0.019

कुल योग

11

0.560 [भाग 1 644

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 262- भू- अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 35-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1946/भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

i

:: अनुसूची::

तहसील

जिला:

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5

1

3

सांवेर

151

0.014 इन्दौर

घटगारा,

प.ह.न.- 02

129/1

0.018

147/3

0.086

150/2

0.074

147/2

0.063 645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

4

3

5 सांवेर

147/1

इन्दौर

0.045

146/2

0.007

घटगारा,

प.ह.न.- 02

146/3

0.090

138/3

0.178

134/3

0.016

133/2

0.055

133/1

0.001

128/2/2

0.001

130/4

0.117

130/2

0.097

128/2/1

0.055

128/1

0.073

17

कुल योग

0.990. क्रमांक 265 - भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 40- अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1936/भू-अर्जन/ 2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद , तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा गंभीर लिंक परियोजना की दाँयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । [भाग 1 646

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

452

0.010 सांवेर

इन्दौर

हासाखेड़ी,

प.ह.न.- 02

0.019

344/1

0.050

445/2

0.027

445/1

0.013

446/2

446/1

0.051

385/2

0.039

0.003

385/1

0.022

379/1

384

0.017

0.008

383

382/2

0.038

0.045

382/1

339/1

0.051

393/2

0.042

393/1

0.038

394

0.058

0.106

396

398

0.022

400/2

0.011 647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

401/2/1

0.026

401/2/2

0.039

401/1

0.040

403

0.046

405/1

0.058

406

0.013

408

0.074

313/3/2/1

0.008

313/3/2/2

0.008

313/3/1/1

0.043

313/3/1/5

0.034

313/3/1/6

0.002

313/3/1/3

0.018 सांवेर

इन्दोर

0.016

313/3/1/4

हासाखेड़ी, प.ह.न.- 02

312

0.025

313/2/1

0.066

337/1/1

0.092

337/2

0.006

338/3

0.053

75/1/2/1

0.001

74

0.066

340/3

0.067

340/2

0.019

43

कुल योग

1.490 648

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

क्रमांक 268 - भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 39-अ- 82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-1931 / भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद , तहसील- उज्जैन , जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच भाईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

4

2

3

5

सांवेर

इन्दौर

272

कछालिया,

0.056

प.ह.न.- 24

271

0.109

270

0.094

269/2

0.045

266

0.029

सांवेर कछालिया,

इन्दौर

265

0.019

प.ह.न.- 24

212

0.011

211

0.133

207

0.037

206/2

0.030

206/1

0.056

कुल योग

11

0.619 649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 271 - भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 34-अ- 82-2016-17

अतएवं मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1911 /भू-अर्जन/ 2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दाँयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है । {

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

सांवेर

230

इन्दौर

0.013

बलधारा ,

प.ह.न.

19

14/2

0.001

14/1/1

0.008

229

0.105

228/1

0.066 650

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

खसरा

तहसील

जिला

! कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.008

228/2

सांवेर

इन्दौर

0.020

222

बलधारा,

प.ह.न. 19

0.132

133/2

0.087

135/2

0.021

119/1/2

0.023

0.012

133/1

0.163

134

122

0.054

122/421

97

0.161

0.132

20

0.043

119/2

0.035.

118/2

0.120

118/1 .

0.001

117/3

0.118

116

0.055

19

0.067

18

0.050

17/3 .

0.102

16/3 .

0.060

14/1/2 .

0.038

14/1/6.

0.045

14/1/3 .

0.060

14/1/4 .

1.800

30

कुल योग

रवीश श्रीवास्तव , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

651

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व )

उज्जैन जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी 2018 क्रमांक 305 - भू-अर्जन- 2018 - राजस्व प्रकरण क्र. 6 - अ- 82-2017-18

प्ररूप-" घ"

[नियम-6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 4638 / भू- अर्जन/ 2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं सं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.082 उज्जैन

1438/1479/2

उज्जैन

हमीरखेड़ी,

प.ह.न.-17

0.073

1439/1

0.047

1388/1476

0.016

1386

0.018

1384/1477 652

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.048

1384

उज्जैन

उज्जैन

हमीरखेड़ी,

प.ह.न.-17

0.035

1385

0.023

1298/1528

0.051

1304

0.014

1305

0.038

1293

0.034

1311

0.008

1309/2

0.052

1314

0.014

1312

0.028

1310

0.010

1310/1490

0.005

1316/2

0.596

18

कुल योग

राजस्व प्रकरण क्र. 3 - अ- 82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4644/भू-अर्जन/ 2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद , तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दाँयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । 653

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछानेक लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1 उज्जैन उज्जैन

1251

0.064

1252

0.073

टकवासा,

प.ह.न.-16

1099

0.120

1098

0.093

1095

0.089

1094

0.022

6

0.461

कुल योग

क्रमांक - भू-अर्जन- 2018 - राजस्व प्रकरण क्र. 2 - अ- 82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4646/भू-अर्जन/2017 , उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद , तहसील- उज्जैन, जिला उज्जैन तक नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है । [भाग 1 654

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

उज्जैन उज्जैन

596/2

0.134

फतेहाबाद,

प.ह.न.-19

595

0.024

515/1

0.047

500/2

0.075

500/1

0.074

उज्जैन

521/2

उज्जैन

0.030

फतेहाबाद,

प.ह.न.-19

523

0.022

433

0.136

434

0.066

0.038

390

391

0.025

392

0.024

394

0.035

395

0.032

228/1

0.038

232/2

0.025

232/1

0.023

233

0.036

237

0.034

238

0.034

243/2

0.043

243/1

0.043

244

0.069

247/1

0.045 655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5 .

247/2

0.083

248

0.090

0.021

54/1

54/2

0.086

220

0.006

219/1

0.014

211

0.099

210

0.036

200

0.110

202

उज्जैन

0.009

उज्जैन

फतेहाबाद, प.ह.न.-19

201

0.086

197/1

0.017

198/1

0.013

196

0.030

74

0.042

73

0.026

0.003

72

71/2

0.027

71/1

0.029

70

0.038

66

0.093

62/2

0.050

62/1

0.046

0.094

51/1

46/1

0.026

46/2

0.005

44

0.080

4

0.078

8

0.004

7

0.110

54

2.603

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

656

भू-अर्जन- 2018 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 05-अ- 82-2017-18

क्रमांक

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-4640/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला उज्जैन तक नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.135

606

उज्जैन

उज्जैन

605/2

0.053

तालोद,

प.ह.न.-09

605/1

0.019

596/2

0.021

0.025

595/3

0.003

596/1

0.010

595/1

0.266

7

कुल योग

A 657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 309- भू-अर्जन - 2018 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-4642/ भू-अर्जन/ 2017 , उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद , तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । =

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

3

5

1

उज्जैन

0.073 उज्जैन

757

टंकारिया पंथ,

प.ह.न.-13

0.050

745

754/1

0.038

754/2

0.042

752

0.064 [भाग 1 658

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

3

5

1

उज्जैन उज्जैन

0.002

739/1

टंकारिया पंथ,

प.ह.न.-13

739/2

0.019

726/2

0.034

729/2

0.076

0.022

739/3

729/1

0.097

659/1

0.047

646/1

0.073

659/2

0.043

661/5

0.065

648

0.104

53/1

0.086

57

0.093

69

0.038

0.050

71/MIN- 2

71/1

0.093

38/2

0.049

37/1

0.070

5

0.112

6

0.022

4

0.048

3/2

0.034

3/1

0.066

28

1.610

कुल योग

शितिज शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2018

सूचना

क्रमांक एफ1-14/2017/सात-6

J

मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए , राज्य शासन उज्जैन जिले में झार्डा " नवीन तहसील " सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला उज्जैन की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है । 2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे: -

अनसूची सीमाएं

परिवर्तन का स्वरूप

मुख्यालय

क्र प्रस्तावित तहसील

वर्तमान तहसील

4

5 1 1

2 झार्डा

3 झार्डा महिदपुर नवीन प्रस्तावित तहसील झार्डा में वर्तमान तहसील महिदपुर के 60 पटवारी हल्के(हल्का क्रमांक 23 से 50 , 52 से 68 91 से 102 एवं 105 से 107 तक) के कुल 113 ग्राम अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे ।

महिदपुर महिदपुर

(शेष तहसील) 2 महिदपुर

वर्तमान तहसील महिदपुर में प्रस्तावित तहसील झार्डा के अपवर्जन उपरांत पटवारी हल्के 61 ( पटवारी हल्का क्र0 1 से 22, 51 , 69 से 90 , 103 से 104 एवं 108 से 121 ) के 114 ग्राम होंगे।

6

पूर्व में तहसील बड़ौद एवं तहसील आगर जिला आगर मालवा एवं तहसील तराना जिला उज्जैन पश्चिम में तहसील आलोट व तहसील महिदपुर जिला उज्जैन उत्तर में तहसील आलोट जिला उज्जैन एवं तहसील बड़ौद , जिला आगर मालवा दक्षिण में - शेष तहसील महिदपुर जिला उज्जैन

पूर्व में प्रस्तावित तहसील झार्डा जिला उज्जैन एवं तहसील तराना जिला उज्जैन पश्चिम में तहसील नागदा जिला उज्जैन एवं तहसील ताल जिला रतलाम उत्तर में प्रस्तावित तहसील झार्डा एवं तहसील आलोट जिला उज्जैन दक्षिण में तहसील घटिया एवं तहसील नागदा जिला उज्जैन

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके। [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

660

सूचना

क्रमांक एफ1-02/2018/सात-6 मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए , राज्य शासन शिवपुरी जिले में रन्नौद " नवीन तहसील " सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला शिवपुरी की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।

2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे: -

अनसूची

सीमाएं

परिवर्तन का स्वरूप

मुख्यालय

क्र प्रस्तावित तहसील

वर्तमान तहसील

5

6

2

3

1

4

1 रन्नौद

रन्नौद बदरवास नवीन प्रस्तावित तहसील रन्नौद में वर्तमान तहसील बदरवास के 34 पटवारी हल्के(हल्का क्रमांक 34 से 67) के कुल 63 ग्राम अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे ।

पूर्वमें - तहसील खनियाधाना एवं पिछौर जिला शिवपुरी एवं तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर पश्चिम में तहसील कोलारस एवं शेष तहसील बदरवास जिला शिवपुरी उत्तर में तहसील कोलारस एवं तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी दक्षिण में शेष तहसील बदरवास

जिला शिवपुरी

2

बदरवास

बदरवास

बदरवास (शेष तहसील)

वर्तमान तहसील बदरवास में प्रस्तावित तहसील रन्नौद के अपवर्जन उपरांत पटवारी हल्के 33 ( पटवारी हल्का क्र0 1 से 33) के 77 ग्राम होंगे ।

पूर्व में प्रस्तावित तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी एवं तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर पश्चिम में जिला गुना उत्तर में तहसील कोलारस जिला शिवपुरी दक्षिण में- जिला गुना एवं जिला अशोक नगर

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

कुण्डम , दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. 893- भू- अर्जन- प्र. क्र. अ- 2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम छीताखुदरी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है एवं धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित करने की कार्यवाही भी पृथक से जारी है:-

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. )

(3) छीताखुदरी

(2) कुण्डम

(1) जबलपुर

(4) निजी भूमि- 182.19

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी, कुण्डम.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 894- भू-अर्जन-प्र . क्र.अ- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम बिलटुकरी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है एवं धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित करने की कार्यवाही भी पृथक से जारी है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. ) (2) कुण्डम

(3) बिलटुकरी

(1) जबलपुर

(4) निजी भूमि- 142.660

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी , कुण्डम.

662

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 895 - भू-अर्जन-प्र. क्र. अ- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुंदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम कुड़ेहरदुली की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. )

(3) कुड़ेहरदुली

(2) कुण्डम

(1) जबलपुर

(4) निजी भूमि- 41.520

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी, कुण्डम.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 896 - भू- अर्जन-प्र. क्र. अ-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है .

चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम मेनपठारी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. )

(3) मेनपठारी

(2) कुण्डम

(1) जबलपुर

(4) निजी भूमि- 50.480

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

663 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

क्र. 897 - भू- अर्जन- प्र. क्र.अ- 2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम बम्हनी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. )

(3) बम्हनी

(2) कुण्डम

(1) जबलपुर

(4) निजी भूमि- 5.480

(6) छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अनु. अधिकारी (राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला , दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. भू-अर्जन-10 ( अ -82 ) -17-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम एवं प.ह.नं.

(6) (3)

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

13.56

(1) मण्डला

लावाधार जलाशय हेतु.

(2) घुघरी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.

0.73

खम्हरिया टोला प. ह. नं. 43 उमरिया

प. ह. नं. 43 कुल .. 14.29

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

664

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मण्डला, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. भू-अर्जन-17-18-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

मांगा

11.43

मण्डला घुघरी

प. ह. नं. 52

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग, क्र. 2 , मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कुल 11.43

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 17-18-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(6)

(4) 13.82

बनेहरी

(1) मण्डला घुघरी

प. ह. नं. 48

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग , क्र. 2 , मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कुल 13.82

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-17-18-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

4.04

मण्डला घुघरी ग्वारा प. ह. नं . 52

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग, क्र. 2, मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कुल 4.04

(

2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जासकती है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-17-18-21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(6)

(4)

(1)

15.53

मण्डला

(2) घुघरी

(3) ददरगांव प. ह. नं. 39

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग , क्र. 2 , मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना बांईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

कुल 15.53

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ- 82-2016-17-266.-2-2016-17-266 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

666

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4) 80.925

(2) जैतपुर

(3) कुम्हारी

(1) शहडोल

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2 , शहडोल, म. प्र .

मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस - भू-अर्जन-प्र . क्र. 30- अ-82-2016-17-267.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 35.833

(3) जमुनिहा

(2) जैतपुर

(1) शहडोल

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2 , शहडोल, म. प्र.

मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 9- अ- 82-2017-18-268.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3) धनौरा

71.753

(1) शहडोल जैतपुर (2)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक -2 , शहडोल , म. प्र.

(6) मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. 243- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही , जनसुनवाई तथा विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदनानुसार यह पाया गया है कि प्रस्तावित भू- अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण हो रहा है तथा प्रस्तावित भूमियों के भू- अर्जन से किसी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं हैं. भू-अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है . परियोजना के संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सार्वजनिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 12. की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित किये जाने

हेतु क्षेत्रफल

(हे. में)

(4)

0.007

633/5

(1) अनूपपुर

(2) अनूपपुर 1. अनूपपुर (3)

0.002

633/2

0.001

633/1 /ग

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.

0.002

633/4

0.002

633/3/ख

0.004

(6) अनूपपुर शहर में कटनी बिलासपुर रेल खण्ड में अनूपपुर यार्ड में फाटक क्र. बी. के. -61 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य.

631/3/क/1

0.005

631/3/क/2

0.006

631/3/क/1

631/1/क 0.002

0.003

631/1 /ख

631/2/क

0.009

631/2/ख

0.007

632

632

0.002

632/1/क/4 0.001

632/13/घ 0.002

632/13/क/2

632/13/क/ 1 0.005

632/13/ड़

632/13/ख 0.005

0.005

628/2/ख

योग .. 0.070

565

2. सामतपुर

0.041

566/3/1

566/3/2 0.011

624/2

0.003

0.006

620/2

0.004

621/1

0.002

621/2

0.007

619/715/1

0.074

योग ..

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

668

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंडला, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. भू-अर्जन-33 ( अ -82 ) 2016-17-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- निवास

(ग ) ग्राम- देहरा, प.ह.नं. 34

(घ) क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हे. में. )

(2)

(1)

0.03

309/2

0.03

90

0.05

52

योग . 0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देहरा जलाशय अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) निवास के कार्यालय में या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

प्र. क्र. 01 - अ-82-2016-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बकस्वा

(ग) ग्राम-पाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-11.235 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा/ क्षेत्रफल अर्जित की जा रही

(हेक्ट. में )

भूमि का खसरा क्र.

(2)

(1)

0.094

717/1

0.080

717/4

0.030

750/1

0.030

750/2

0.020

751/1

0.020

751/2

0.040

753

0.070

754/1

0.080

754/2

0.185

755/1

0.186

755/2

0.180

755/3

756/1

0.036

756/2

0.037

761

0.032

0.031

762/1

0.062

762/2

763

0.073

764

0.121

1.105

765 669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.543

766

0.364

767

0.081

768

0.368

769

0.271

770

0.045

771

0.174

773 शा. नं. 774

0.283

775

776

0.733

777

0.154

0.243

778

1.829

779

780

0.429

0.125

781

0.260

782

784

0.668

0.581

786/1

0.580

786/2

787

0.186

0.015

801

0.050

802

0.162

803/1

0.162

803/2

805

0.417

कुल योग 11.235

(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ-82-2016-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) . में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बकस्वाहा

(ग) ग्राम-करी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-60.866 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा/क्षेत्रफल (हेक्ट. में )

अर्जित की जा रही भूमि का खसरा क्र.

(2)

(1)

107

0.051

0.123

108

109

0.388

0.223

110/1

0.371

110/2/1

0.370

110/2/2

0.396

111/2

0.397

112/1

0.997

112/2

0.997

0.332

115/3

1.384

427/2

427/3

1.384

427/4/1

2.023

427/4/2

2.023

0.780

433/2

433/3

0.080

1.000

433/4

433/5

0.922

441

0.506

0.356

442

443

0.328

444

0.061

445

0.101

446

0.454

449/1

1.357

0.610

449/2

0.283

451/2

451/3

0.713

451/17 शा. नं . 451/18,

2.152

451/19

0.983

452

1.299

453

1.987

454

455

0.721

2.618

458/1

0.611

458/2

458/3

0.251

1.635

458/4

0.336

478

479

0.656 670

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

(2) (1)

475/2

0.194

1.424 480

481

0.190 482

0.906

6.147 484/1

3.278 484/2/1

484/2/2

1.618 484/3

1.215 485/2

0.530 488/2

0.947

0.907 488/3

488/4

0.889

0.500 490/1/1

0.398 490/1/2

0.405 490/2

0.558 490/3

0.121 490/4

490/6

0.629

0.478 490/10

490/11

0.162 490/12

0.166

0.210 490/13

0.336 490/15

492

1.100 496

0.170 497

0.551

0.198 498/1

498/6

0.049 498/7

0.332 498/8

0.348 498/4 शा.न. 498/50.040 0.174 500

0.243

0.571 501

0.166 502

503

0.251 504

0.142 505/1

0.045

0.514 506

509/1

0.368 509/2

0.526 509/3

0.267 511

0.384

60.866

कुल योग

(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ-82-2016-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बकस्वाहा

(ग) ग्राम- निपनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.191 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा/क्षेत्रफल

(हेक्ट. में)

अर्जित की जा रही भूमि का खसरा क्र.

(2)

(1)

0.213

108/1

108/2

0.213

0.214

108/3

111/6

1.400

131

0.474

132

0.291

133

0.117

136

0.101

0.709

138

139

0.510

0.454

140

1.675

141/4

1.568

141/5

3.450

141/6

0.802

143

12.191

कुल योग .

(2 ) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिजावर में किया जा सकता है.

671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

प्र. क्र. 04- अ-82-2016-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बकस्वाहा

(ग) ग्राम-खतरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-60.062 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा/क्षेत्रफल अर्जित की जा रही

(हेक्ट. में )

भूमि का खसरा क्र.

(2)

(1)

0.206

725

2.112

723 शा. नं. 739/2-0.157, 740-0.081

0.482

726

0.283

727

0.312

728

0.113

729

731

0.376

0.304

733

0.364

734

0.182

737

0.235

738

735

0.316

0.186

736

0.235

739/1

0.058

901

0.174

902

0.283

903

0.214

908

0.344

909

0.405

911

1.084

913

0.906

918/4

3.747

918/5

0.360

956 शा. नं . 957

0.210

958

3.237

868/4

(2)

(1)

0.065

959

0.083

960

0.555

963

0.170

964/2

0.031

961

0.291

965

0.243

966

0.210

967

1.206

962/1

0.137

962/2

1.206

964/1

0.118

971/10/1

971/2 शा. नं. ,

0.184

972-0.121

1.145

971/3

971/5 शा. नं. ,

0.510

973-0.478 , 974-0.518

0.498

971/6

971/7

1.108

2.012

971/8

0.272

977/1/1

0.145

977/1/2

0.405

977/2

0.518

980/1

0.208

986/1

2.333

987/2/1

980/2

0.518

0.208

986/2

2.333

987/2/2

0.518

980/3

0.208

986/3

2.334

987/2/3

2.152

868/1/1/3

0.592

987/1

1016/1

0.900

1.000

1032/1

0.018

1016/2

0.038

1032/2

0.437

1027/3

1.085

1061/2

0.081

1027/4

0.138

1134

2.013

1031

0.560

1033 शा. नं. 1034- 0.235, 235 , 1035-0.162 , 1036-0.126 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

672

(2)

(1)

0.287

1038/1

1054/1

0.174

1055/1

0.060

0.574

1059/1

0.253

1060/1

0.288

1038/2

0.175

1054/2

0.120

1055/2

1059/2

0.575

0.253

1060/2

1056

0.551

1066

0.188

0.470

1067

1.055

1110/1 शा. नं. , 1111/1-0.972

1.054

1110/2 शा. नं. , 1111/2-0.971-1

1112

0.299

0.049

1113

0.020

1114

1115

0.178

2.359

1116

0.312

1117

0.324

1118

1.813

1124

1128

0.158

0.154

1136

1119

0.150

1121

0.194

1.234

1122

0.065

1123

0.113

1129

0.053

1131

1130

0.089

0.049

1132

0.049

1133

0.109

1137

0.413

1210/2

0.287

1210/3

60.062

कुल योग

(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 16 जनवरी 2018

पत्र क्र. 179 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अंर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- रघुराजगढ़ -574

(घ) क्षेत्रफल-0.996 हेक्टेयर .

खसरा नं ..

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ. निजी पट्टे की भूमि

1006

0.001

1008

0.201

0.021

1009

0.044

88

0.086

89

0.035

10

13

0.198

0.067

23

0.137

582

0.009

583

0.030

584

592

0.012

579

0.105

0.946

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

बम. प्र. शासन की भूमि

0.006

1007

0.006

593

1

0.018

0.020

47

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.050 अ-ब का योग 0.996 673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .

पत्र क्र. 213 -प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-करौंदहा

(घ ) क्षेत्रफल -1.068 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3) (1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.300

30

0.040

36

0.128

37

35

0.032

0.080

38

0.020

39

0.092

48

0.088

87

0.132

88

0.044

126

125

0.064

0.004

124

0.004

141

0.008

143

142

0.032 योग .. 1.068 ( ब ) -शासकीय भूमि निरंक महायोग .. 1.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर. परियोजना के अंतर्गत " तिवनी माइनर नं. 1 से सब- माइनर ग्राम करौंदा " , में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 215 - प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- तिवनी

(घ) क्षेत्रफल-4.196 हेक्टेयर.

शासकीय भूमि (3) खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर) निजी भूमि (1) (2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.044

304

0.080

312

323

0.060

0.048

320

0.100

319

0.060

326

0.020

327

0.036

328

0.060

329

0.076

342

355

0.092

0.096

914

918

0.036

0.012

919

920

0.028

927

0.080

0.108

928

0.040

937

0.028

938 674

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

(3) (1)

(2)

0.040

940

0.068

944

0.040

863

0.116

862

952

0.036

0.036

854

0.080

853

3685

0.192

0.028

3621

0.010

855

0.038

856

0.004

858

1116

0.136

0.132

1114

0.028

1113

1112

0.036

1108

0.012

0.020

1107

1106

0.036

0.016

1302

0.068

1410

0.016

1412

0.048

1411

0.040

1447

0.036

1472

0.032

1471

0.020

1470

0.016

1468

0.028

1495

0.060

1496

0.020

1491

0.064

1498

0.004

1490

0.028

1488

2100

0.048

0.064

2101

0.080

2112

0.068

1483

1487

0.040

1486

0.012

1574

0.020

0.020

1575

0.020

1577

0.080

1578

0.076

1702

(1)

(2)

(3)

0.044

1701

1901

0.088

1900

0.044

0.044

1899

0.020

1986

1987

0.020

1989

0.032

1990

0.040

0.080

1992

2007

0.060

0.060

2008

0.024

2009

2010

0.016

0.012

2011

0.020

2012

2013

0.024

0.020

2014

0.020

2015

0.016

4791

2059

0.020

2058

0.052

0.024

2057

0.028

2085

0.028

2092

0.004

1988

0.004

2086

0.008

2091

1820

0.052

0.024

1817

1816

0.052

4.196

योग

निरंक

(ब)-शासकीय भूमि

4.196

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पिपरवार वितरक से तिवनी माइनर नं. 3 एवं सबमाइनर नहर निर्माण ", में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. 217- प्रका.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- हनुमन्ता

(घ ) क्षेत्रफल-0.872 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर) कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 23 जनवरी 2018

क्र. 439- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

शासकीय भूमि

(3)

निजी भूमि (2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.100

23

0.148

35

0.008

25

38

0.056

0.044

63

0.080

34

0.068

32

0.236

45

51

0.120

24

0.012

योग 0.872

(ब )-शासकीय भूमि निरंक महायोग.. 0.872

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पिपरवार वितरक नहर से हनुमन्ता क्र. 2 माईनर " में आने वाली निजी शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- खमरिया ब.नं. -97, प.ह.नं. -43 (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-5.57 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.09

370

0.44

371

0.09

373/2

373/1

0.10

0.02

373/5

0.42

365/1

0.14

365/2

0.15

337/1

0.07

337/4

0.08

338/2

0.04

338/1

0.15

339

0.23

343

0.13

344/1

0.09

344/2

0.07

344/3

0.24

346

0.14

284 676

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

(2)

(1)

337/5

0.02

373/7

0.06

0.15

382

0.14

384

0.30

386

0.19

387

0.04

389

258

0.07

0.05

254

0.04

260

0.10

240

0.01

241

0.07

239/14

0.06

239/13

0.05

239/18

0.07

239/11

0.05

239/12

0.16

236

0.15

234/2

0.03

235/1

235/2

0.13

0.04

227/2

0.08

227/3

227/4

0.11

0.16

442/8

0.12

442/7

442/6

0.15

0.13

442/5

442/4.

0.15

योग . 5.57

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 440- भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

नगर/ग्राम- ग्राम- भाजीपानी ब.नं. - 453, प.ह.नं. -44 (ग)

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.61 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

162

0.02

0.07

47

0.08

160/2

0.01

172

0.20

161

179

0.03

0.03

46/2

0.13

48/3

50/3

0.05

50/4

0.18

0.05

50/2

0.04

50/1

0.28

53

0.08

85/2

0.05

85/1

0.06

81/2

81/3

0.03

44

0.24

0.09

43

0.03

42

0.13

24/3

0.08

24/2 677

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.04

24/1

0.14

23

0.13

20

0.35

18/2

0.11

154/2

2.61

योग .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 441 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-सालीवाड़ा ब.नं. -114, प.ह.नं. -47 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.98 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.42

126/3

0.48

127

(2)

(1)

0.15

130/1

130/2

0.18

0.80

131

140/1

0.02

0.20

91/2

0.14

91/3

0.24

92/4

0.20

89/1

0.26

86/2

0.12

87

0.16

88

85

0.08

82

0.07

0.04

83

0.14

80/1

0.07

81

0.15

77/1

0.07

74/2

0.09

75

76

0.08

0.19

86/3

0.01

12/3

12/4

0.03

0.40

13

73

0.05

0.02

14

15

0.12

योग 4.98

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

678

क्र. 443 - भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस नहर प्रणाली में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-छपारा

(ग) नगर/ ग्राम- ताखला ब.नं. - 298 , प.ह.नं. -53 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.06

212

0.09

154/4

154/3

0.20 योग . 0.35

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर की सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 444- भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- जोगीवाड़ा ब.नं. - 219 , प.ह.नं. -45 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.27 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.43

26/1

27

0.19

23

0.01

0.40

22

0.14

29

0.16

30

0.04

31

0.04

33/1

0.19

33/2

0.36

35

0.15

36

0.13

38

0.02

39

40

0.11

0.01

94

0.01

95

0.01

93

0.01

92

0.02

91

0.03

90

0.02

89

0.01

157/1

0.07

153/1

0.20

20

0.01

19

0.20

18

0.08

17

16

0.09

12

0.13 योग . 3.27

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी -4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

679

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 445 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस नहर प्रणाली में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील - छपारा

(ग) नगर/ग्राम-अकलमा ब.नं. - 635 , प.ह.नं. - 52 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.24

112/5

0.09

112/3

0.08

123/1

योग . 0.41

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 446- भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- पटरा ब.नं. -316 , प.ह.नं.-29 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.19 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.07

112/2

112/3

0.05

0.06

111

0.15

110/1

0.03

110/2

109/1

0.11

0.59

102

88

0.01

0.04

225

228

0.58

0.23

229

0.02

218

0.07

212/1

213

0.18

2.19 योग .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

680

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. C-62-एक-7-3-17- भाग-एक. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5785- एक-7-3- 2017, भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, दिनांक 6 जनवरी 2018 के रोस्टर अनुसार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ ग्वालियर के संबंधित न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु माह जनवरी में घोषित शनिवार दिनांक 6 जनवरी 2018 न्यायालयीन अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील, जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से निरुद्ध है एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है अथवा जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं, की सुनवाई किये जाने हेतु न्यायालयीन कार्य दिवस घोषित किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. B - 92-दो- 2-28- ए- 2015.- श्री मोहम्मद फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 22से 30 दिसम्बर 2017 तक के आकस्मिक अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017 क्र. 615- स्था. सैट-2017 .- श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों को प्रारंभ एवं अन्त में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाशकाल से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया , को अस्थायी रूप से मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः उक्त अवधि दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन).

जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. B - 08-दो-2-42-2017 .- श्री रामेश्वर कोठे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामेश्वर कोठे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामेश्वर कोठे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 10-दो-2-51-2017.- श्री श्याम बिहारी वर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम बिहारी वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम बिहारी वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 16-दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 27 से 28 नवम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. 24-गोपनीय- 2018- दो- 2-1 /2018 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

अधिकारी का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

1

श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल,

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा.

2 श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर ) , पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना.

3 श्रीमती रमा जयंत मित्तल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से श्रीमती रमा जयंत मित्तल के स्थान पर.

सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. 29-गोपनीय- 2018-दो-3-1-2018.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

कहां को

कहां से नाम

क्र.

(3)

(4) (2)

(1)

उज्जैन

भिण्ड 1. श्रीमती तृप्ति पाण्डेय,

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के पदस्थापना के

संदर्भ में टिप्पणी जिले का नाम

(6)

(5)

उज्जैन

सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

682

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018

क्र. 30-गोपनीय- 2018- दो-3-1-2018 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

कहां से कहां को

नाम

क्र.

(3)

(4) (2)

(1)

1

छतरपुर

जबलपुर

श्री राजेश कुमार यादव

ग्वालियर

हरदा 2 श्रीमती नमिता द्विवेदी

रहली

रायसेन

3 श्रीमती रिजवाना कौसर

उमरिया 4 श्रीमती दिव्या सिंह

चुरहट

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. B - 164-दो- 2-28-2014.- श्री व्ही. पी . एस. चौहान , जिला न्यायाधीश, ( निरीक्षण ) ग्वालियर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिन के शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही.पी.एस. चौहान , जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण ) ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही.पी.एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 19-गोपनीय- 2018-दो- 3-111-2017 - उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश कुमारी रूचिता गुर्जर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , तराना, जिला उज्जैन का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती रूचितासिंह गुर्जर " पति श्री विक्रमसिंह करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

जबलपुर

तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

हरदा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रायसेन

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

सीधी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 06 जनवरी 2018

क्र. 34-गोपनीय- 2018-दो- 3-3-2018 - उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश कुमारी कमला अहिरवार, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, भोपाल का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती कमला गौतम " पत्नी श्री मिलिन्द गौतम करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित कियाजावे.

आदेशानुसार,

मो. फहीम अनवर , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2017

क्र. 621- स्था. सैट-2017 .- श्री आर.सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारम्भ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री पिठवे को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , खंडपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.सी. पिठवे, निजी सचिव, अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते. चूंकि अवकाश पर गये हैं. अतः अवधि दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 कुल ( 09 दिन ) को मूलभूत नियम 26 ( ब ) (2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन) .

683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018

भाग 1 ]

TABLE

ADJ Cadre

जबलपुर, दिनांक 04 जनवरी 2018

क्र. बी-60- तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिकाओं के कॉलम क्रमांक (3 ) में न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No. B - 60 - III - 6-4-72 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that the Judges named in the column no. (3 ) of the following tables shall also hold sitting at places mentioned in the column no . (2) of the tables in addition to their place of posting for the period mentioned in the column no . (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Courts for the places mentioned in Column No. (2) of the table:-

S. No.

Name of the Judge and designation

Places , where Link Court is to be held (District)

No. of Days for the Link Court in a month (4) (2)

(3)

(1)

1.

7 days Nainpur (Mandla)

Shri Prakash Kaser, II ADJ, Mandla .

1 week 2. Niwas (Mandla)

Shri Ashok Kumar Sondhiya , IV ADJ , Mandla

Civil Judge Cadre

No. of Days for the Link Court in a month (4) Place, where Link Court is to be held (District) (2)

Name of the Judge and designation (3)

3 days Pachmarhi (Hoshangabad)

Shri Suresh Kumar Sharma , I Civil Judge Class - I , Pipariya

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 January 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-01-26.04.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-01-26.04.Ordinary.