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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 4]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2018- माघ 6 , शक 1939
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2018
क्र. ई- 1-02-2018-5- एक.- ( 1 ) श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे (2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , इटारसी जिला होशंगाबाद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सौंसर जिला छिन्दवाड़ा पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-720- आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे, आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 23 से 27 जनवरी 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है
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तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 जनवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री गुलशन बामरा की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार श्री महेश चन्द्र चौधरी, भाप्रसे, कलेक्टर जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री गुलशन बामरा द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी , भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.
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(5 ) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-918 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 10 से 18 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-1015- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) सुश्री संस्कृति जैन, भाप्रसे. , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) मउगंज जिला रीवा को दिनांक 29 जनवरी से 9 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 28 जनवरी एवं 10, 11 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री संस्कृति जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) मउगंज जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री संस्कृति जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री संस्कृति जैन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2018
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे. , विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य को दिनांक 15 से 27 जनवरी 2018 तक, तेरह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 28 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य का प्रभार श्री राकेश सिंह, भाप्रसे, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा विकअ- सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-989- आयएएस- लीव-5-एक.-( 1 ) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे, कलेक्टर जिला झाबुआ को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. पी. एस. चौहान, राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सक्सेना को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. पी. एस. चौहान उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018
(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. - 1-10-2017-5- एक.- सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन , भाप्रसे ( 2009 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , एमपी इन्टर स्टेट ट्रॉसपोर्ट एथॉरिटी एवं उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रभार सौंपा जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-774- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , संचालक, बजट को दिनांक 05 से 25 दिसम्बर 2017 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई. - 1-11-2018-5- एक.- श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2018
(2 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-607- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगमी आदेश तक प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
क्र. ई - 5-1048- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे. , उपसचिव, कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 3 जनवरी 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनाकं 29 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, नौ दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
क्र. ई- 1-2-2017-5- एक- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2017- एआईएस ( 1 ) बी, दिनांक 9 जनवरी 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 9 जनवरी 2018 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-
अधिकारी का नाम
वर्तमान पदस्थापना (3)
(2)
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग
क्र. (1) 1
श्री ललित कुमार दाहिमा
( 2 ) नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2017 - एआईएस ( 1 ) बी, दिनांक 9 जून 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
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पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 9 जनवरी , 2018 से उक्त असंवर्गीय पद को उक्त अधिकारी के इस पद पर पदस्थ रहने की तिथि तक , भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित खाना (4 ) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में अंकित पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-
अधिकारी का नाम
क्रमांक
भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है.
भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को
धारित असंवर्गीय पद का नाम
(4)
(3)
(2)
(1)
1
अपर कलेक्टर, उज्जैन
श्री बसंत कुर्रे
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2018
क्र. ई- 1-03-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
(2)
(1)
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा पदेन सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग.
1 श्री एस. एस. कुमरे (2000 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग.
2 श्री नरेन्द्र सिंह परमार (2004) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.
3 श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (2009 ) , उपसचिव " कार्मिक" मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई. - 1-14-2017-5- एक. श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे ( 2009 ) अपर संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई . - 5-1073 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 30 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री प्रबल सिपाहा द्वारा संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर के असंवर्गीय पद 515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
(2) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018
क्र. ई. - 5-776- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे. , तत्कालीन अपर सचिव, मुख्य मंत्री ( वर्तमान में सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2017 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018
क्र. ई. - 5-838 - आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएएस. , सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 19 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, इक्कीस दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव " कार्मिक ".
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
संशोधित आदेश
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018
क्र. एफ-1 (ए) -60-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2017 को निरस्त करते हुए, श्री दीपक वर्मा, भापुसे प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक, ( मध्य क्षेत्र) भोपाल को परिवार सहित जैसलमेर राजस्थान जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री दीपक वर्मा
पत्नी 2. श्रीमती रंजना वर्मा
3. तन्मय वर्मा
पुत्र
4. तन्शी वर्मा
पुत्री
(2) श्री दीपक वर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अनिल माहेश्वरी भाप्रसे, प्रभारी उमनि, विसबल , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रभारी उप पुलिस महानिरीक्षक, ( मध्य क्षेत्र ) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री दीपक वर्मा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री दीपक वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक वर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2018
क्र. एफ 1-23-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को "Yoshida International School in Sapugaskanda , Sri Lanka" में दिनांक 5 जनवरी 2018 को 516
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
"The Importance of Ethics in planning our future " विषय पर व्याखान देने हेतु श्रीलंका की विदेश यात्रा ( एक्स इण्डिया अवकाश ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .
2. विदेश यात्रा के दौरान महाबोधी सोसायटी ऑफ श्रीलंका का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
(2 ) यात्रा से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे यात्रा पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018
फा. क्र. 3 (ए) 01-2017-इक्कीस - ब ( एक) -89.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन , एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशों ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम -5 ( 1 ) ( सी ) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930- 1380-63070 के पद पर रिट पिटिशन क्र. 308/2016, 5092/2016 एवं आर.पी. क्र. 248/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2016 के अनुक्रम में इन रिट याचिकाओं पुनरीक्षण याचिका में पारित निर्णय आदेश के अध्ययीन, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है: -
1. श्रीमती नीलम मिश्रा
2. श्री अशोक भारद्वाज
3. श्री संजय अग्रवाल
4. श्रीमती आरती ए. शुक्ला
5. श्री आदेश कुमार जैन
6. श्री आशुतोष अग्रवाल
7 . श्री धमेन्द्र कुमार ताडा
श्री मनोज कुमार सिंह 8.
श्री विवेक पटेल 9.
श्री प्रवीण शिवहरे 10.
11. श्रीमती ज्योति मिश्रा
12. सुश्री श्वेता गोयल
13. श्री इरशाद अहमद
14. श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया
15. श्री संजय कुमार शाही
16. श्री संजय कुमार गुप्ता
17 . श्री किशोर कुमार गेहलोत
18. श्री आदित्य रावत
19. श्री राजेन्द्र देवड़ा
20. श्री गौतम भट्ट
21. श्री पंकज श्रीवास्तव
22. श्री जयंत शर्मा
23. श्री समरेश सिंह
24. श्री अमर गोयल
25. श्री सिद्धार्थ तिवारी
26. श्री नीलू संजीव श्रृगिंऋषी
27. श्री अरविंद कुमार शर्मा
28. श्री अतुल सक्सेना
29. श्री राजेश कुमार तिवारी
30. श्री श्रीष कैलाश शुकुल
31. श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी
32. श्री विनोद कुमार शर्मा
33. श्री मुकेश नाथ
34. श्री राघवेन्द्र भारद्वाज
35. श्री तरुण सिंह
36. श्री धर्मेश भट्ट
श्री सचिन जैन 37.
श्री अकबर शेख 38.
श्री नीरज शर्मा 39.
40. सुश्री आरती शर्मा
41. श्री सुधांश सक्सेना
42. श्री मुकेश रावत
भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2018
फा. क्र. 3 ( ए) 2016 - इक्कीस- ब ( एक) 165.- ( मेरिट क्र. 57 ) , राज्य शासन , श्री राकेश सिंह पिता श्री सोवरन सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक भाग 1 ]
अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 02जुलाई 1984 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2016 - इक्कीस - ब ( एक ) 3793.-( मेरिट क्र. 36 ) , राज्य शासन, श्री इन्द्रजीत रघुवंशी पिता रामजीलाल रघुवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 01 फरवरी 1980 है.
फा. क्र . 3 ( ए) 2016 - इक्कीस ब ( एक ) 3807.-( मेरिट क्र. 42 ) , राज्य शासन , श्री कृष्णपालसिंह सिसोदिया पिता श्री धर्मराजसिंह सिसोदिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी (म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त 1984 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस ब( एक ) 3822.- ( मेरिट क्र. 88 ) , राज्य शासन , श्री हर्षवर्धन रावत पिता स्व. श्री पुनम सिंह रावत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर, 1984 है.
फा. क्र . 3 (ए) 2016 - इक्कीस- ब( एक ) 3828.- ( मेरिट क्र. 78 ) , राज्य शासन, सुश्री निकीता चौहान पिता स्व. श्री इन्द्रपाल सिंह चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 5 जनवरी , 1991 है.
517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
फा. क्र . 3 (ए) 2016- इक्कीस ब ( एक ) 3830.-(मेरिट क्र. 99 ) , राज्य शासन, श्री राजेन्द्र बर्मन पिता श्री गोपाल बर्मन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 8 जुलाई, 1982 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2016- इक्कीस ब ( एक ) 3840.- ( मेरिट क्र. 89 ) , राज्य शासन, श्री डालचंद पिता श्री धनपत सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई, 1989 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2016- इक्कीस- ब ( एक ) 3842.- ( मेरिट क्र. 81 ) , राज्य शासन , सुश्री श्वेता खरे पिता हरिओम खरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला आगर - मालवा ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 10 नवम्बर 1982 है .
फा. क्र . 3 ( ए) 2016- इक्कीस- ब ( एक ) 3843.- ( मेरिट क्र. 71 ) , राज्य शासन , श्री धर्मेन्द्र नागवंशी पिता श्री प्रीतम सिंह नागवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होंने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1989 है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
518
फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस - ब( एक ) 3854.-( मेरिट क्र. 74 ) , राज्य शासन, श्रीमती जागृति सचीन चन्द्रकापूरे पति सचीन चन्द्रकापूरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( म. प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1983 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस- ब ( एक ) 3856.-( मेरिट क्र. 72 ) , राज्य शासन, सुश्री आरती रतौनिया पिता श्री लक्ष्मण सिंह रतौनिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 06 जुलाई 1988 है.
फा. क्र . 3 (ए ) 2016- इक्कीस - ब ( एक )5676.-( मेरिट क्र. 90 ) , राज्य शासन , सुश्री ज्योति मेरावी पिता श्री यशवंत सिंह मेरावी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 26 अगस्त 1987 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस ब( एक ) 6073.-( मेरिट क्र. 101 ) , राज्य शासन, हीरालाल सिसोदिया पिता स्व. श्री सुरेश सिसोदिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर, 1988 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2018
क्र. एफ- 8-7-2011 - पचास - 1.-केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नियम 3 ( iv ) में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा , विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा श्रीमती पद्मा शुक्ला को मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक अर्थात् 9 अगस्त 2016 से मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लिये निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को तीन वर्ष के लिये नामांकित करता है:-
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड , नई दिल्ली द्वारा नामांकित- 1. श्री पवन कुमार व्याय , व्याय गली , पी.जी.व्ही. कॉलेज के पास जीवाजीगंज, लस्कर, ग्वालियर.
2. श्री रूपेश नेमा, नेमा स्वीट, निकासा रोड विदिशा .
3. श्री प्रियंक कानूनगो , जिवंती , 9 सिविल लाईन, विदिशा-464 001 .
4. श्री राजातिवारी , गुलाब कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, जिला सागर 5. श्री गौरवगोहद.
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2018
क्र. 53-2786-2017- पचास-2.- दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख एवं संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
अनुसूची
क्र. जिले का नाम सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग
(3)
(1) (2)
1 सिंगरौली 1. सुरेशमणि तिवारी , अध्यक्ष 2. श्रीमती मंजू सिंह कुशवाह, सदस्य.
3. सुश्री किरण जैन, सदस्य 2
रतलाम 1. डॉ. रचना भारती , अध्यक्ष
2. श्री जीवराज पुरोहित, सदस्य
3. श्री कैलाश नारायण जोशी, सदस्य.
4. श्री वीरेन्द्र कुलकर्णी, सदस्य 3 रायसेन 1. श्री संदीप कुमार दुबे , अध्यक्ष 2. श्री हल्के भाई सेन , सदस्य.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा , उपसचिव.
519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2018
क्र. एफ- 5-10-2011- उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 क) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तक के लिये सदस्य के पद पर नियुक्त करता है : -
पद की श्रेणी क्र.
नाम एवं पता
जिला उपभोक्ता फोरम का नाम
(3)
(2)
(1)
भोपाल क्रमांक-1
(4) अनारक्षित 1 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री राममनोहर श्रीवास्तव , बी-253 , पुष्पा नगर कॉलोनी , चाँदबड़, भोपाल.
अनारक्षित
भोपाल क्रमांक-2
2 श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र श्री ब्रजकांत वर्मा , म. नं. 80, ब्रन्दावन नगर, पिपलानी भोपाल-4620222.
भोपाल क्रमांक-2
आरक्षित (महिला) 3 कु. अलका सक्सेना पुत्री स्व. श्री शशिकांत सक्सेना, जी-95/65 , ( 1250 ) क्वार्टर , तुलसी नगर, भोपाल.
होशंगाबाद
आरक्षित (महिला) 4 सुश्री सफलता तिवारी पुत्री स्व. श्री गंगाराम बाजपेयी, वार्ड -17, आनंद नगर, होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) .
2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी.-
2.1 कार्यभार ग्रहण के उपरांत प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.
2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पाँच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा .
2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 , उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे .
3. सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एस. रावत, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
520
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018
क्र. 22-3225-2017 - अठारह 5.- भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि ( संरक्षण एवं प्रबंधन ) नियम , 2010 के स्थान पर आर्द्रभूमि ( संरक्षण एवं प्रबंधन ) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है. वेटलैण्ड नियम, 2017 के बिन्दु क्र. 5 ( 1 ) के परिपालन में मध्यप्रदेश में राज्य आर्द्रभूमि ( Wetland ) प्राधिकरण का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य परिशिष्ट-अ अनुसार होंगे :-
अध्यक्ष
1. माननीय मंत्री, पर्यावरण विभाग , मध्यप्रदेश शासन
उपाध्यक्ष
2. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अथवा समतुल्य अपर मुख्य सचिव
सदस्य
3. पर्यावरण विभाग का भारसाधक प्रमुख सचिव
सदस्य ( पदेन)
4. वन विभाग का भारसाधक सचिव
सदस्य ( पदेन)
5. ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव
सदस्य ( पदेन)
6. जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव
सदस्य ( पदेन)
7. मत्स्य पालन विभाग का भारसाधक सचिव
सदस्य (पदेन)
8. पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव
सदस्य (पदेन)
9. राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव
सदस्य (पदेन )
10. निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र
सदस्य (पदेन)
11. मुख्य वन्यजीव वार्डन
सदस्य (पदेन)
12. सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड
सदस्य (पदेन)
13. सदस्य सचिव , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सदस्य ( पदेन)
14. पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक.
15. आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य, भू- दृश्य योजना और सामाजिक- आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाए, और
सदस्य सचिव
16. पर्यावरण विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक
राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण 3 से अधिक यदि अपेक्षित हो, अन्य सदस्यों, का सह - चयन, कर सकेंगे . प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा.
521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
परिशिष्ट " अ "
मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य
( 1 ) वैटलैण्ड नियम 2017 के उपनियम 5 ( 4 ) अनुसार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा , अर्थात्-
क. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;
ख. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आद्रभूमियों की सूची तैयार करना , अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/ अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;
ग. इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना;
घ. इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजीटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटिड बेव पोर्टल पर इसे अप्लोड करना , और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा;
ङ अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तार सूची विकसित करना;
विनिर्दष्ट आर्द्रभूमियों के प्रतिशिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढ़ोत्तरी यदि कोई हो तो, की सिफारिश करना; च.
छ. आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियां परिभाषित करना, यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों ( जल भण्डारण , भू- जल संभरण , बाढ़ प्रतिरोधक जैसे ) और मूल ( मनोरंजन और सांस्कृति जैसे ) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिये एक सिद्धांत , जो संरक्षण के साथ संगत वहनीय उपयोगों को समावेशित करता है ( जैसे जीवन निर्वाह स्तर हेतु मछली पकड़ना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना ) का विवेकपूर्ण उपयोग करना;
ज. प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिये एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना ( केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा- पारीय आर्द्रभूमियों सहित ) , और इन योजनाओं के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना;
झ. उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या अर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू- धारण अधिकार है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिये कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना;
ञ. विद्यमान राज्य स्तर की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिये कार्यतंत्रों की पहचान करना;
ट. इन नियमों और अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्धवार्षिक आधार पर ( प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के जून और दिसम्बर पर ) एक सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना;
ठ. विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वयन करना.
ड राज्य के भीतर सभी आर्द्रभूमि विर्निदिष्ट प्राधिकरणों के लिये नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;
ढ. संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना;
ण. आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना, और [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
522
त. स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना.
(2) उपनियम 5 ( 5 ) अनुसार राज्य सरकार का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिये नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा.
(3) उपनियम 5 (6 ) अनुसार उपनियम 6 के अंतर्गत प्राधिकरण इन नियमों के प्रकाशन के 90 दिन के भीतर :-
1. संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमिय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिये तकनीकी समिति का, और
2. जनता द्वारा प्राधिकरण को दी गयी शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिये एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा.
(4) उपनियम 5 (7 ) अनुसार उपनियम 6 में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिये प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी .
(5) उपनियम 5 ( 8 ) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी.
(6) उपनियम 5 ( 9 ) राज्य सरकार या प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा.
क्र. 22-3225-2017- अठारह - 5.- भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन ) नियम 2017 अधिसूचित किया गया है. नियम 2017 के उपनियम 5 ( 5 ) के अनुसार राज्य शासन या संबंधित विभाग द्वारा प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाना है . उक्त नियम के परिपालन में नोडल विभाग के रूप में पर्यावरण विभाग एवं सचिवालय के रूप में एप्को कार्य करेगा तथा शक्तियां एवं कार्य परिशिष्ट " ब " अनुसार होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, अपर सचिव.
परिशिष्ट " ब "
राज्य सरकार की शक्तियां और कार्य का प्रत्योजन
नियम 7 ( 1 ) अनुसार राज्य सरकार या सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिज्ञात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिये एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा :-
क. निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिडल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;
इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतिक उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र; ख.
पारिस्थितिक- स्वरूप का विवरण; ग.
घ. पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा;
ङ आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची;
च. आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल- विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची; और विनियमों के प्रवर्तन रीति; छ.
नियम 7 ( 2 ) प्राधिकरण संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा.
नियम 7 ( 3 ) राज्य सरकार संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से 240 दिन की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी.
523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
नियम 7 (4 ) क. केन्द्रीय सरकार सीमा पार आर्द्रभूमियों के मामले में , संक्षिप्त दस्तावेज जिसमें उपनियम 1 में यथासूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी.
ख. संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी .
ग. केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से 240 दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी.
नियम 7 (5 ) क. केन्द्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेबपोर्टल का सृजन करेगी .
ख. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अपनी अधिकारिता में आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2018
क्र. 16-1079-2017 - वि-5- बाईस. श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के दिनांक 1 जनवरी 2018 से दिनांक 19 जनवरी 2018 तक की अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् का प्रभार श्री अमित राठौर, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अपर आयुक्त, विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा निकुम , अवर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2018
क्र. एफ-3-76-2017-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4969-09-उपां-टी सी- ओरछा 2017, दिनांक 16 अक्टूबर 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा आक्षेपित किये गये अनुसार प्रवर्तित ओरछा विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-
अनुसूची
विकास योजना उपांतरण पश्चात्
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा क्र.
ग्राम
क्रमांक
उपांतरित भू- उपयोग
में निर्दिष्ट भू-उपयोग
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
औद्योगिक एवं मार्ग
14.114
खसरा क्रमांक 37/7/1/3
कृषि एवं मार्ग
1
बबेड़ी जंगल
14.114 हेक्टेयर
कुल रकबा
उपरोक्त उपांतरण ओरछा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
524
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
झाबुआ , दिनांक 29 दिसम्बर 2017
क्र. 9258 - व.लि.1-2017.- सामान्य पुस्तकं के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना एम 3-2-1999- एक-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आशीष सक्सेना, कलेक्टर, जिला- झाबुआ वर्ष 2018 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
पर्व अथवा त्यौहार जिला
क्र.
(3) (2)
(1)
1 झाबुआ संपूर्ण जिला.
वर्ल्ड इन्डीजीनियस डे (world Indigenous day ) 2
नवरात्र प्रारंम्भ ( घट स्थापना) 3
दिपावली का दूसरा दिन (पड़वा) टीप :
दिन
दिनांक
संपूर्ण विवरण
(6) (4)
(5)
9 अगस्त 2018
गुरुवार
संपूर्ण जिला
_"_
बुधवार
10 अक्टूबर 2018
_ "_ 8 नवम्बर 2018
गुरुवार
( 1 ) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.
( 2 ) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत है इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी.
आशीष सक्सेना, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
शहडोल , दिनांक 1 जनवरी 2018
क्रमांक 5- व.लि. - 2-2017-01.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ- 32-1999- एक -4, दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेश पाल , कलेक्टर, शहडोल , मध्यप्रदेश वर्ष 2018 के लिए निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिए 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
जिला
अवकाश का दिनांक क्रमांक
(2)
(3)
(1)
3 मार्च 2018 1
शहडोल
2
शहडोल
17 अक्टूबर 2018
8 नवम्बर 2018 3
शहडोल
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे .
पर्व
दिन
(5)
(4)
शनिवार
भाई दूज ( होली का दूसरा दिन )
दुर्गा महाष्टमी
बुधवार
दीपावली का दूसरा दिन
गुरुवार
नरेश पाल, कलेक्टर.
525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश
आगर-मालवा, दिनांक 4 जनवरी 2018
क्र. 07- सामान्य- एक- 2018-01- क्र. एफ 59-01-04 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक -4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , अजय गुप्ता, कलेक्टर, जिला आगर - मालवा वर्ष 2018 के लिये निम्नानुसार दिनांक को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
क्षेत्र
दिनांक
त्यौहार का नाम
क्रमांक
वार (4)
(3)
(5) (1)
(2)
मंगलवार
6-3-2018
सम्पूर्ण जिला 1
रंगपंचमी
20-8-2018
सोमवार
2
बाबा बैजनाथ की शाही सवारी
सम्पूर्ण जिला
8-11-2018
सम्पूर्ण जिला 3
गुरुवार
दीपावली का दूसरा दिन
अजय गुप्ता, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 8 जनवरी 2018
क्र. सामान्य- एक- 2018-06-क्र. एफ 59-01-04.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम 4 के नियम 8 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2018 के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
क्षेत्र
दिनांक
नाम त्यौहार
अ. क्र.
वार (4)
(5)
(3)
(2)
(1)
मंगलवार
6-3-2018
रंगपंचमी
1
सम्पूर्ण जिला
17-10-2018
2
दशहरा महाष्टमी
बुधवार
सम्पूर्ण जिला
8-11-2018
3
सम्पूर्ण जिला
गुरुवार
दीपावली का दूसरा दिन
श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर .
[भाग 1 526
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 8 दिसम्बर 2017 क्र. 1428 - भू-अर्जन-री- 1-17-18
-: सार्वजनिक अधिसूचना : -
मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।
अतएव राज्य सरकार को ग्राम गोपालपुरा, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा ।
-: अनुसूची:-
क्रं. जिला तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग 'के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में) 1
2
0.032
झाबुआ पेटलावद गोपालपुरा / 04
2
201
0.010
3
566
0.010
4
197
0.015
5
565
0.003
6
199
0.008
7
203
0.009
8
200
0.007
9
204
0.011
10
202
0.015 527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
क्र.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं.में)
ग्राम/ पटवारी
हल्काक्रमांक
0.007
563/3
11
गोपालपुरा /04
पेटलावद
झाबुआ
0.015
563/2
12,
0.023
563/1
13
0.031
572
14
0.015
602
15
0.033
603/1
16
0.036
593/1
17
0.034
583/1
18
0.031
617
19
0.002
616/1
20
0.047
616/2
21
0.037
622
22
0.017
623
23
0.005
626
24
0.065
627
25
0.051
637
26
0.022
628
27
0.079
819
28
0.028
629/1
29
0.009
630/1
30
0.017
631/5
31
0.008
631/4
32
0.007
631/3
33
0.008
631/2
34
0.036
631/1
35
0.005
632/1
36
0.004
813
37
0.032
814
38
0.031
820
39
0.014
578/2
40
0.869
कुल योग:-
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
528
क्र. 1430- भू-अर्जन-री- 1-17-18
-: सार्वजनिक अधिसूचना : -
मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद , जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।
अतएव राज्य सरकार को ग्राम उन्ई, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है , उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद , जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा ।
-: अनुसूची:-
तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
क्र.
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)
465
0:004
1
पेटलावद उन्नई/03
झाबुआ
0.019
466
2
0.023
कुल योग : -
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
धार, दिनांक 10 जनवरी 2018 प्र. क्र. 289-अ-82-2017-18
// प्रारम्भिक अधिसूचना //
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013 )
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फुलगाँवडी तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । 529
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
तहसील - सरदारपुर
ग्राम फुलगाँवड़ी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) विवरण
क्र.
असिंचित
कुल
सिंचित
2.661
0.000
2.661
दाहोद इन्दौर- नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
2.661
0.000
2.661
योगः-
अनुसूची (2)
दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फुलगॉवड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील - सरदारपुर ग्राम - फुलगाँवड़ी
भूमि का कुल रकबा
क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
सिंचित
कुल
असिंचित
सिंचित
कुल
9
8
6
7
4
5
3
2
1
0.270
0.000
1.220 0.270
0.000
1.220
118/1/
1
अंबाराम पिता भागीरथ जाति- मारू निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी
बानकीबाई पति स्व. नंदा चिरोंजीलाल , तौलाराम, लीलाबाई,
0.118
0.000
0.460 0.118
0.000
0.460
1177
2
दाखाबाई , तुलसाबाई पिता नंदा जाति पटल्या हि. 13 पेसे लालचन्द्र, कैलाश पिता नारायण, मांगूडीबाई, पुजलीबाई पति स्व. नारायण हि. 12 पेसे निवासी फुलगॉवड़ी
0.260
0.000
1.536 0.260
0.000
1.536
1178
3
श्रीराम पिता नरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी
0.055
0.000
0.055
0.538
0.000
0.538
1173/2
4
शिवलाल पिता राधु जाति भील निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी
0.000 0.285
0.285
0.538
0.000
0.538
1173/1
5
कैलाश पिता नारायण, मागुडीबाई बेवा नारायण जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी
0.085
0.085 0.000
2.041
0.000
2.041
1172/1
6
हरिराम पिता नरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी
0.165
0.000
0.165
1.165
0.000
1.165
247/1
7
रूपकिशोर पिता विष्णुशंकर जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सरदारपुर
0.180
0.000
0.180
1.045
0.000
1.045
246/2
8
भांगीलाल पिता प्रेमचंद जाति भील निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी
0.000 0.147
0.147
0.877
0.000
0.877
246/1
9
मांगीलाल वरदीबाई मांगुडीबाई सोनीबाई निर्मलाबाई पिता नारायण जाति भील निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
530
84 10
गुमानसिंह पिता अमरसिंह जाति भील निवासी ग्राम फुलगॉवड़ी
83 11
कमलाबाई पिता धुलाजी जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली
82 12
शारदाबाई पति भेरू, जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली
योग:-
प्र. क्र. 291 -अ-82-2017-18
0.047
0.000
0.047
1.076
0.000
1.076
1.045
0.000
1.045
2.435
0.000
2.435
0.004
0.000
0.004
0.293
0.000
0.293
2.661
0.000
2.661
13.224
0.000
13.224
// प्रारम्भिक अधिसूचना //
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मोरगॉव तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
ग्राम - मोरगॉव
क्र.
विवरण
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
योगः-
तहसील - सरदारपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
सिंचित
कुल
असिंचित
5.556
5.079
0.477
0.477
5.556
5.079
अनुसूची (2)
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मोरगाँव की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम मोरगाँव
क्रमांक
खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
1
2
3 1
758 संतोषबाई पिता नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव
2
विष्णुसिंह पिता अंतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव
760/2/ख 772/1 773/2
760/2/ क 3
भगवानसिंह विक्रमसिंह विष्णुसिंह पिता अंतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव
760/1/ ख/ 2
तहसील - सरदारपुर
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
असिंचित
असिंचित
सिंचित
सिंचित
कुल कुल
6
7
4
5
8
9
0.251 0.000
0.042
0.042
0.000
0.251
2.049 0.000 2.049
0.000
0.215
0.215
0.595 0.000
0.000
0.595 0.262
0.262
0.199 0.000
0.052 0.000
0.199
0.052 531 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
0.000 0.136
0.136
4
0.658 0.000 0.658
760/1/ ख/ 1
अंतरसिंह पिता तोलाराम जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव
0.188
0.000
0.188
0.492 0.000 0.492
753/6
5
0.000 0.113
0.000 0.401 0.113
0.401
गुलाबबाई बेवा भागीरथ दिलीप अमरसिंह पिता भागीरथ जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव
753/2
0.276 0.148 0.000 0.148
0.276 0.000
753/5
0.000 0.032
0.115 0.000 0.115 0.032
6
752/4
नानुराम पिता मादू जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव
0.084 0.000 0.084
0.000 0.314
0.314
753/1
0.000 0.111
0.000 0.448 0.111
0.448
753/3
7
मोहन , रामा , राधाकिशन पिता सारवन्या जाति भील निवासी ग्ग्राम मोरगाँव
0.000 0.146
0.000
0.146
1.003
1.003
749
8
भागवंताबाई बैवा मोहन जितेन्द्र, राजेश, प्रदिप प्रकाश पिता मोहन जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव
0.389
0.389
695
1.442
1.442
0.000
0.000
9
0.000 0.056
0.056
0.000
0.209
0.209
689/2/
ख / 2/
1/2
अंकित कुमार पिता सुरेशचन्द्रजी निधि पति अंकितकुमार नीतेश पिता प्रफुल्लकुमार शशी पति सुगनचंद्रजी जाति जैन निवासी अलिराजपुर
0.000 0.136
0.439 0.136
0.439 0.000
10
689/2/ ख/ 2/1 /1/1
राधेश्याम पिता उमरावसिंह सुशीलाबाई बेवा उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव
0.000 0.168
0.836 0.000
0.836 0.168
11
जितेन्द्रसिंह पिता बहादूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव
689/ 2/ ख / 2 / 1 /1/2
0.000
0.057
0.057
0.314
889/ख/2/2
0.000 0.314
0.137
689/2/क 0.627
0.000
0.627 0.137 0.000 12
मनुबाई पति बहादूरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोरगाँव
0.000
0.225
0.000
1.212 0.225
1.212
689/1
689/ 2/
0.253
0.000
0.253 0.000
1.213
1.213
13
ख/1
पार्वतीबाई पिता जादुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम
0.000 0.199
614
0.752 0.000
0.752 0.199
14
भेरू , मुकेश पिता श्यामा जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव
0.426 0.000 0.426 15
620
1.171 0.000 1.171
मोहन, सुखराम , विश्राम, शंकर, प्रकाश पिता रामा कलाबाई , लीलाबाई मीराबाई पिता रामा सज्जनबाई बेवा रामा भेरू मुकेश पिता श्यामा जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव
0.005
0.000
0.136 0.136 0.000 0.005
622/1
16
0.000 0.126 0.126
0.000
0.700 0.700
623/5
बोंदर, पारस , ताराचंद कनीराम पिता सोमाजी, गुलाबबाई बेवा सोमाजी जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव
0.000
0.000 0.016 0.016 17
0.627 0.627
623/4
सरदार, रामेश्वर पिता मादु, हीराबाई बेवा मादु जगदीश पिता सारवन्या रामीबाई बेवा सारवन्या जाति भील निवासी ग्राम मोरगाँव [भाग 1 532
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
0.243
0.243
0.000
0.261
00
0.261
619
18
गुलसिंह पिता बदिया जाति भील निवासी सुनेडी
0.010
0.010
105/2/
0.000
0.021
0.021
00
19
1
फकीरचंद पिता हिरालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव
0.021 नारायण पिता हिरालाल जाति
0.021
0.000
0.021
0.021
00
20
105/ 2/ 2
कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव
0.042
0.021
0.021
0.272
0.042
0.230
105/ 2/ 3
0.000 0.021
0.021
0.543
0.543 0.000
95
21
0.010
0.010
शांतिलाल पिता हिरालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम
0.000
0.010
100
0.261
0.000
0.261
0.878
0.000
0.878
99
0.250
0.035
0.215
0.418
0.040
0.383
105/1
0.376
0.000
0.376
1.391
0.000
104
1.391
93
22
0.336
0.000
0.336
1.369
0.000
1.369
गोपाल राधेश्याम पिता पन्नालाल सम्पतबाई बेवा पन्नालाल जाति कुलमी निवासी
94
ग्राम मोरगाँव
101
0.065
0.000
0.065
0.115
0.000
0.115
97
0.190
0.000
0.721 0.199
0.000
0.721
90
23
बगदीराम पिता गणपत जाति कुलमी निवासी ग्राम मोरगाँव
5.556
0.477
22.499 5.079
1.848
20.656
योग:-
प्र. क्र. 293-अ-82-2017-18
// प्रारम्भिक अधिसूचना //
( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उण्डेली तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
तहसील - सरदारपुर ग्राम उण्डेली
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) विवरण
क्र.
कुल
असिंचित
सिंचित
6.560
0.418
6.142
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
6.560
0.418
6.142
योगः-
2 533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उण्डेली की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील सरदारपुर उण्डेली
ग्राम
भूमि का कुल रकबा
क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
असिंचित
सिंचित
कुल
असिंचित
सिंचित
कुल
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.000 0.015
0.015
0.825
0.000
0.825
1/1
0.190
0.000
0.190
1.320
0.000
1.320
1/4
1
0.272
0.000
0.272
0.292
0.000
0.292
7/1
खुशवंत, रंजना, सीमा, बालिग दुर्गा नाबालिग पिता अम्बाराम पा. क. माता मंजुबाई व मंजुबाई पति स्व. अम्बाराम जाति मारू नि. फुलगाँवड़ी
0.165
0.000
0.165
0.810
0.000
0.810
1/2
2
चुन्नीलाल पिता भागीरथ जाति मारू निवासी फुलगाँवड़ी
0.140
0.000
0.802 0.140
0.000
0.802
1/3
3
व्यंकट पिता भागीरथ जाति मारू नि. फुलगाँवड़ी
0.000 0.329
0.329
0.000 1.098
1/5
1.098
4
0.160 .
0.000
1.630
0.000
0.160
कंवरलाल पिता भागीरथ जाति मारू निवासी फुलगाँवड़ी
1.630
7/2
0.020
0.020
0.356 0.000
0.000 0.356
2/2
5
पंकज पिता कनीराम जाति भील निवासी भेरूचौकी
0.000 0.259
0.590 0.259
0.000
230/1 0.590
6
अशोक बा. मनोहर , लक्ष्मी ना.बा. पिता गोविन्द पा.क. माता सोरमबाई बेवा गोविन्द जाति भील नि. उण्डेली
0.040
0.040
0.000
0.591
0.591
0.000
230/2
7
रामलाल पिता गणपत जाति भील नि. उण्डेली
0.000 0.200
0.200
1.672
0.000
236 1.672
8
सुनिल, सुभाष पिता बलराम जाति जाट नि. उण्डेली
0.350 0.350
1.745 0.000
0.000 1.745
237
9
रामेश्वर पिता रणछोड़ जाति कुल्मी नि. उण्डेली
0.008
0.021
238 0.000 0.021
10
कावेरीबाई बेवा लालु जाति भील नि. उण्डेली
0.209
0.209 0.000
2.060
2.060 0.000
239
11
धापुबाई पति भवंरसिंह जाति भील नि. उण्डेली
0.000
4.756
0.339
0.000
0.339
4.756
243
12
पवित्राबाई बेवा शिवनारायण , मदन पिता शिवनारायण जाति कुल्मी नि. मारगाँव
0.370
0.000
0.370
2.372
247 2.372 0.000
13
कैलाश पिता राधुजी जाति जाट नि. उण्डेली
0.000
0.448
0.448
0.000 2.822
264 2.822
14
भागवंताबाई पति गुलाब जाति जाट नि. उण्डेली
0.000 0.300
0.000
0.300
1.087
266
1.087
15
निर्मलाबाई पति मदनलाल जाति कुल्मी नि. मोरगांव
0.565
0.565 0.000
0.000 1.181
1.181
275
16
कृष्णाबाई पति रमेशचन्द्र व मनोरमाबाई पति जगदीशचन्द्र जाति सुतार नि. उण्डेली
0.000 0.354
0.857 0.000 0.857 0.354
397
17
राजाराम पिता पुना, जमनाबाई बेवा पुना जाति भील नि. मोरगांव [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
534
0.000 0.170
0.170
0.000 1.359
1.359
418
18
रेखाबाई पति दुलेसिंह जाति भील नि. बोदला
0.075 0.000 0.075
1.484
423/2 1.484 0.000
19
अंतरसिंह दत्तक पुत्र गंगाराम जाति भील नि. उण्डेली
0.289
0.289 0.000
0.679
424 0.679 0.000
0.130
0.000
0.130
0.443
0.000
405/1/1 0.443
20
जगदीश पिता शोभाराम जाति जाट नि. उण्डेली
0.239
0.239 0.000
0.000 0.443
21
405/1/2 0.443
लक्ष्मीनारायण , उमेश, आनन्दाबाई, अजुत्याबाई , विद्याबाई पिता शंकरलाल व सुहागबाई बेवा शंकरलाल जाति कुलमी नि. मोरगाँव
0.080
0.886
0.886 0.000
405/1/3
22
रामचन्द्र पिता गेंदालाल जाति कुल्मी नि. मोरगाँव
0.000
0.170
0.170
0.000 0.439
405/2/2 0.439
23
सुरेशचन्द्र पिता रामचन्द्र जाति कुल्मी नि. मोरगाँव
0.000
0.000 0.546
0.546
0.110
0.110
417/2
24
संदीप , रामप्रसाद पिता मगन जाति भील नि. उण्डेली
0.000
0.000
0.110
0.546
0.546
0.110
417/3
25
गंगाराम पिता बल्लु जाति भील नि. उण्डेली
0.000
0.354
0.354
1.265
0.000
1.265
404/2
26
नंदराम पिता कालु जाति भील नि. उण्डेली
0.100
0.418
0.000
427/3 0.418
27
लालचंद पिता हीरालाल जाति भील नि. मोरगाँव
6.560
35.395 6.142 0.418
2.713
32.682
योग:-
प्र. क्र. 295- अ-82-2017-18
// प्रारम्भिक अधिसूचना //
:
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोदला तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
535 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
अनुसूची (1)
तहसील - सरदारपुर
ग्राम बोदला
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
विवरण
क्र.
असिंचित
कुल
सिंचित
5.515
0.905
4.610
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
5.515
0.905
4.610
योगः-
अनुसूची (2)
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बोदला की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील - सरदारपुर ग्राम - बोदला
भूमि का कुल रकबा
क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
सिंचित
कुल
असिंचित
सिंचित
कुल
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.349
0.000
0.349
1.150
1.150 0.000
166
1
गोविन्द, बालाराम पिता तेजाराम एवं भुलीबाई पति तेजाराम जाति जाट नि. बोदला
0.000 0.230
0.230
0.476
0.000
0.476
170/1
0.230
0.000
0.230
0.943
0.000
0.943
171/1
2
0.065
0.065 0.000
0.167
0.000
0.167
काली, धुली, ग्यारसी , सोनकी, धापुबाई पिता सारवन्या जाति भील नि. बोदला
172/1
0.065
0.000
0.065
0.400
0.000
0.400
173/2
3
सुगन पिता चंपालाल, कांतीबाई पति चम्पालाल जाति भील नि. बोदला
0.140
0.000
0.140
1.077
20 0.000
1.077
158/2
4
अमरसिंह पिता मडु, अन्नाबाई पति अमरसिंह जाति भील नि. बोदला
0.344
0.000
0.344
1.432
0.000
1.432
160
0.103
0.000
0.103
0.418
0.000
0.418
163
0.438.
0.000
0.438
1.567
0.000
1.567
291
0.040
0.000
0.040
5
0.063
0.000
0.063
315/1
शम्भू पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला
0.052
0.000
0.052
0.052
0.000
0.052
320
0.270
0.000
0.270
1.389
0.000
1.389
321/2
0.008
0.000
0.008
0.021
0.000
0.021
159
6
कैलाश पिता शोभाराम जाति जाट नि. उण्डेली
0.438
0.000
0.438
2.644
0.000
2.644
136
7
कैलाश पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला
0.175
0.000
0.175
0.324
0.000
0.324
276/1
8
कालु, रामेश्वर , मुन्नालाल, मांगुबाई, कमलाबाई पिता बालाजी जाति बलाई नि. उटावदा, धार
0.090
0.090
0.000
1.619
1.619
0.000
164
9
राधाकिशन, आनंदीबाई , रामीबाई, रूकमणीबाई, नर्मदाबाई, लक्ष्मीबाई, चन्दाबाई, ताराबाई पिता धन्ना जाति भील नि. बोदला
0.150
0.150
0.000
0.324
0.324
0.000
276/2
10
लक्कीसिंह पिता बलवीरसिंह जाति सिर्वी नि. धार [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
536
...
0.230
0.000
0.230
0.376
0.000
0.376
290
11
0.005
0.091
0.000
0.091383/3
मुन्ना, संजीव, गिरधारी, हरिशचन्द्र पिता मांगीलाल , नंदीबाई बेवा मांगीलाल जाति भील नि. बोदला
0.274
0.000
0.274
0.846
0.000
0.846
274
0.110
0.000
0.110
0.282
12
0.000
0.282
307
रामचन्द्र पिता अम्बाराम जाति जाट नि. बोदला
0.488
0.488
0.000
1.045
1.045
0.000
13
306/1/ 2
धापुबाई पति धुलजी जाति कुम्हार नि. बोदला
0.010
0.235
0.000
0.235
14
306/1/ 1
सुरेश पिता शंभुलाल जाति जाट नि. बोदला
0.005 0.005
0.000
0.104
0.104
0.000
315/2
15
0.047
0.047
0.000
0.052
0.052
0.000
319
नारायण पिता चम्पिया, धन्ना पिता बाला, शोभाराम, सरदार, छोगालाल पिता कालु, कनीराम , सम्पत , सोनी, पिता धुल्या, तेजराम पिता दुला जाति बलाई नि. बोदला
0.050
0.209
0.000
0.209
318/1
16
केलकीबाई बेवा मीश्रीलाल व संगीता पिता मीश्रीलाल जाति भील नि. बोदला
0.125
0.125
0.000
0.272
0.272
0.000
318/2
17
नारायण पिता चम्पिया व धन्ना पिता बाला जाति बलाई नि. बोदला
0.120
0.000
0.120
0.199
0.000
0.199
375
18
0.020
0.261
0.000
0.261
380/2/1
रतन पिता काल्या जाति भील नि. बोदला
0.234.
0.000
0.234
0.628
0.000
0.628
374
19
(बदीबाई विधवा काल्या फोत) वारिस :- रतन, रमेश, सजनबाई, सरमबाई , दाखाबाई, पिता काल्या, भेरूसिंह, देवीलाल, शंकर, सुभाष, दिनेश, अमृतलाल, राधाबाई पिता मांगीलाल, घिसीबाई पति स्व. मांगीलाल जाति भील नि. बोदला
0.300
0.000
0.596
0.000
0.300
0.596
380/1
मानसिंग, भीमा , पेमा, घनश्याम , सांवरिया पिता चेनसिंह, सुगणाबाई पति स्व. चेनसिंह, अरूणाबाई विधवा मोहन , विनोद पिता मोहन, केशरबाई बेवा पन्नालाल, संगीता, सुनिता, अनीता पिता मीश्रीलाल, केलकीबाई , मीश्रीलाल, गंगाराम,
20
0.262
0.170
0.000 0.262
0.000 0.170
381/1
शोभाराम पिता पन्नालाल, भेरू, सागर, चंदर, भारत, कैलाश , कमलेश, बालु, सुखराम पिता लाला, मड़ीबाई पति स्व. लाला, कंवरलाल , जितेन्द्र, संतोष, रेखा , सविता, रोशन पिता प्रहलाद , शानाबाई पति स्व. प्रहलाद , राधाकिशन, आनंदीबाई
1.077 0.000 1.077 0.140 0.000
382
0.140 रामीबाई , रूकमणीबाई , लक्ष्मीबाई , नर्मदाबाई , चंन्दाबाई , ताराबाई पिता धन्नालाल जाति भील नि. बोदला
3.416
4.610 0.905 योग:-
17.185
20.601
5.515 537
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
प्र. क्र. 297-अ-82-2017-18
// प्रारम्भिक अधिसूचना //
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम केशरपुरा-निपानिया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
तहसील - सरदारपुर ग्राम - केशरपुरा- निपानिया
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में ) क्र.
असिंचित
कुल
सिंचित
8.219
0.261
7.958
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
8.219
0.261
7.958
योगः-
अनुसूची (2)
दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम केशरपुरा- निपानिया की प्रभावित भूमि का
विवरण
तहसील - सरदारपुर ग्राम - केशरपुरा-निपानिया
भूमि का कुल रकबा
क्रमाक
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
सिंचित असिंचित कुल
असिंचित कुल
सिंचित
7
8
9
6
4
5
3
2
1
206/2/
0.125
0.000
0.125
0.000 1.045
1.045
1
2
राजेन्द्रसिंह पिता दुर्गाशंकर जाति राजपूत नि. अमझेरा
206 / 2/
0.770
0.000
0.770
1.045
0.000
1.045
2
1
दिलीप पिता लालसिंह जाति राजपूत नि. अमझेरा
0.376
0.376 0.000
1.170
0.000
1.170
213/1
3
निर्मला पति लोकेश जाति काछी नि. अमझेरा
0.125
0.000
0.125
0.000 1.171
1.171
213/2
4
रिंकुबाई पाति मुकेश जाति काछी नि. अमझेरा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
538
0.273
0.000
0.273
0.000 1.223
1.223
215
5
धापुबाई पति कैलाश जाति कीर नि. हातोद
0.345
0.000
0.345
1.307
0.000
1.307
217
6
भेरू परमानंद पिता शंकर , शांताबाई विधवा शंकर, मनोज पिता राधेश्याम, सीमाबाई विधवा राधेश्याम जाति कुम्हार नि. हातोद
0.324
0.000
0.324
1.839
1.839 0.000
219
7
0.125
0.000
0.125
0.544
0.000
रामा दत्तक पुत्र भेरा जाति भील नि. मिण्डा
0.544
96
0.052
0.000
0.52
0.052
0.000
0.052
8
222/ 3/ 2
मोतीराम, नंदकिशोर पिता गुलाब जाति कीर नि. मजरा मदद हातोद
0.021
0.000
0.021
0.000 0.021
0.021
9
222 /3 / 1
रघुनाथ पिता मोहनलाल जाति कुलमी नि. हातोद
0.102
0.0000.102
1.186
1.186 0.000
223/4
10
धर्मराज पिता गोपाल, लीलाबाई पति गोपाल जाति कुलमी नि. हातोद
0.230
0.0000.230
1.186
0.000
1.186
223/3
11
जितेन्द्र पिता गोपाल, लीलाबाई पति गोपाल जाति कुलमी नि. हातोद
0.088
0.000
0.088
0.146
0.000
0.146
12
223/ 2/ 3
जितेन्द्र पिता गोपाल जाति कुल्मी नि. हातोद
0.109
0.000
0.109
0.418
0.000
0.418
223/2/1
13
0.610
0.610 0.000
2.373
0.000
2.373
योगेश पिता शोभाराम जाति कुलमी नि. हातोद
223/1
0.220
0.000
0.220
0.000 0.749
0.749
148/3
15
सायरबाई पिता दुलीचन्द व राकेश, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, मुकेश पिता दुलीचन्द जाति कीर नि. हातोद
0.261 .0261
0.000
0.000 0.541 .541
16
148 / 2/ 1
पंचम पिता गुलाब जाति कीर नि. हातोद मजरा मदद
0.251
0.000
0.251
1.489
0.000
1.489
149/1
17
बहादुरसिंह पिता नंदाजी जाति लौधा नि. मांगोद
0.217
0.000
0.217
1.489
0.000
1.489
149/2
18
ललिताबाई पति सत्यनारायण जाति लौधा नि. मांगोद
0.085
0.000
0.085
0.327
0.000
0.327
19
141 /1 / ख/ 1
लीलाबाई पति हुकुमसिंह जाति राजपूत नि. हातोद
0.085
0.000
0.085
0.486
0.000
0.486
141/1/
20
नंदराम पिता तोलाराम जाति राजपुत निवासी हातोद
क/1
0.085
0.085 0.000
0.486
0.000
0.486
21
141/1/ क/2
भैरुसिंह, मोहनसिंह, हुकुमसिंह, अमृतबाई, देवकन्याबाई पिता हिरालाल रेशमबाई विधवा हिरालाल जाति राजपुत निवासी हातोद
0.340
0.000
0.340
0.962
0.000
0.962
129/2
22
उंकार पिता सुखराम जाति भील निवासी मिण्डा
0.240
0.240 0.000
0.000 0.961
0.961
129/1
23
निर्भयसिंह पिता सुखराम जाति भील निवासी मिण्डा
0.000
0.178
0.229
0.000
0.178,
0.229
97
24
संजुबाई पति मुकेश कुमार जाति राजपुत निवासी हातोद
0.000
0.408
0.000 1.077
0.408
1.077
98/2
25
परमानंद पिता अम्बालाल जाति गारी निवासी हातोद 539
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0.136
0.000
0.136
1.777
0.000
1.777
99/2
26
हरेसिंह पिता छितरसिंह जाति राजपुत निवासी हातोद
0.000 0.251
0.251
1.076
0.000
1.076
98/1
27
नारायण पिता मांगीलाल जाति गारी निवासी हातोद
0.245
0.245 0.000
1.766
0.000
1.766
99/1
28
भंवरसिंह पिता छितरसिंह जाति राजपुत निवासी हातोद
0.010 .
0.010 0.000
0.366
0.000
0.366
25/1
29
0.450
0.000
0.450
0.867
0.000
द्रोपतीबाई पति नारायण जाति गारी निवासी हतोद
0.867
25/2
0.387
0.000
0.387
0.857
0.000
0.857
26
30
मोहन पिता वजेराम जाति राजपूत निवासी हातोद
0.098
0.000
0.098
0.183
0.000
0.183
17/2
31
तोलाराम पिता अमरसिह जाति राजपूत निवासी हातोद
0.000 0.199
0.199
0.836
0.000
0.836
17/3
32
लाखनसिह पिता तोलाराम जाति राजपूत निवासी हातोद
0.293
0.000
0.293
1.019
0.000
1.019
33
17/1
विष्णु पिता वजेराम धापुबाई बेवा वजेराम जाति राजपूत निवासी हातोद
0.042
0.000
0.042
1.045
0.000
1.045
225/1
34
बहादुरसिह पिता कालुसिह जाति राजपूत निवासी हातोद
0.063
0.000
0.063
148 / 2/
0.209
0.000
0.209
35
2
शोभाराम पिता शंकर जाति कुलमी निवासी हातोद
8.219
0.261
7.958
33.523
0.541
32.982
योग
प्र. क्र. 299-अ-82-2017-18
// प्रारम्भिक अधिसूचना //
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हातोद तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
540
अनुसूची (1 )
तहसील - सरदारपुर
ग्राम हातोद
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) विवरण
क्र.
असिंचित
कुल
सिंचित
8.389
0.212
8.177
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
8.389
0.212
8.177
योगः-
अनुसूची (2)
दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हातोद की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील - सरदारपुर ग्राम हातोद
भूमि का कुल रकबा
क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
सिंचित
कुल
असिंचित
सिंचित
कुल
8
9
6
7
5
4
3
2
1
0.125
0.000
0.125
1.410
0.000
1.410
1266
1
सारवणीबाई पति स्व. नानुराम , मोहन, मांगीलाल , चंदर, किशन, पुना पिता नानुराम , कैलाश, रमेश, जगदीश पिता कालू मानीबाई पति स्व. कालू, मालीबाई पिता गंगाराम, भैरु पिता बुद्धा जाति भील निवासी ग्राम हातोद
0.345
0.000
0.345
4.181
0.000
4.181
1273/1
2
0.102
0.000
0.102
0.251
0.000
0.251
1271
तोलाराम पिता अमरसिह, विष्णु पिता वजेसिह, धापुबाई पति स्व. वजेसिह , राजबाई पति स्व. विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.355
0.000
0.355
1.045
0.000
1.045
3
1273/2
तोलाराम पिता अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.136
0.000
0.136
0.554
0.000
1270 0.554
5
कल्याणसिंह पिता मांगीलाल व झुम्माबाई विधवा मांगीलाल जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद
0.000 0.115
0.115
0.000 1.567
1.567
1268/3
6
पपीताबाई,नाबा. पिता विक्रमसिंह सर. दादी रतनबाई जाति भील निवासी ग्राम हातोद
0.210
0.000
0.210
1.035
0.000
1.035
1269
7
प्रहलाद पिता कालू व राजुबाई पति स्व. कालू जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.063
0.000
0.063
0.600
1276/3
8
सोरभबाई पति मांगीलाल जाति कीर नि- ग्राम हातोद 541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0.063
0.000
0.063
0.000 0.501
0.501
9
1276/4
कैलाश, भगवान अनिल , पिता अम्बाराम, शंकुन्तला रूखमणी , कल्पना पिता अम्बाराम कंकुबाई स्व. दिनेश, आकाश, संजय पिता दिनेश जाति भील निवासी ग्राम हातोद
0.172
0.000
0.172
1.502
1.502 0.000
10
1277/3
नन्दीबाई पति स्व. छीतर, अमृताबाई पति स्व. रमेश , प्रदीप, पिंकी पिता रमेश पुष्पाबाई पति स्व. लक्ष्मण, संतोष, आशुतोष पिता लक्ष्मण जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद
0.176
0.000
0.176
0.000 1.503
1.503
1277/2
11
जगन्नाथ पिता बाला जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद
1277/1
0.251
0.251 0.000
0.627
0.000
0.627
12
/क/ 2
प्रेमबाई पति नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.000 0.341
0.341
1.003
0.000
1.003
1247
13
लाडुबाई पति भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद
0.000 0,102
0.102
0.648
0.000
0.648
1284
14
विक्रमसिंह पिता छोगालाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.000 0.438
0.656 0.438
0.000
0.656
1245/6
15
सुरेश पिता शंकर जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद
0.376
0.000
0.376
0.655
0.000
0.655
16
1245/5
गिरवरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद
0.307
0.307 0.000
0.655
0.000
0.655
17
1245/4
नरवरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.645
0.000
0.000
0.645
0.836
0.836
1245/1
18
सुरेश पिता शंकर जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद
0.293
0.000
0.293
0.941
0.000
0.941
1231
19
शिवनारायण पिता पूरचंद जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद
1213/1/
0.101
0.000
0.101
1.283
0.000
1.283
20
1213/1/
ग
मोहन पिता पन्नालाल, सम्पतबाई बेवा पन्नालाल क जाति कीर निवासी ग्राम हातोद
1227/2
0.107
0.000
0.107
0.272
0.000
0.272
21
/ख
भलीबाई पति मोहन जाति कीर निवास निवासी ग्राम हातोद
0.095
0.000
0.095
0.523
0.000
0.523
22
1226/1 /1/1
बंशीलाल पिता ऊंकारलाल जाति कीर निवासी ग्राम हातोद [भाग 1 542
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
0.000 0.094
0.094
0.000 0.512
0.512
1217
23
गिरधारी ,शंकर , धन्ना, सुवाग , लस्सी, गीता, सीता कंचन, कैलाशबाई, पिता नंदा जानीबाई विधवा नंदा, गोविन्द, गणपत , शान्तिलाल, संतोषबाई, अमृतबाई, सोहनबाई पिता नानुराम, हीराबाई, धापुबाई पिता गणेश, मेहरबान पिता बुदा, शंकर पिता पप्पु, रणछोड, शान्ताबाई पिता विश्राम, नंदू, रमेश , अनोखीलाल , पिता पन्नालाल , धापूबाई विधवा पन्नालाल, प्रेमसिंह पिता गणपत, रामकुवर विधवा गणपत, राकेश पिता गोवर्धन जाति कीर निवासी ग्राम हातोद
0.000 0.270
0.270
0.470
0.000
0.470
24
1227/2 /क
कमलेश पिता शिवनारायण जाति ब्राहमण निवासी इन्दौर
0.000 0.035
0.000 0.068 0.035
0.068
25
1227/1 /3
भरतलाल पिता सालगराम जाति कुलमी निवासी बान्देडी
0.146
0.000
0.146
0.445
0.000
0,445
26
1215/2 /2
शांतीलाल सोहनबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद
0.402
0.000
0.402
0.444
0.000
0.444
27
1215/2 /4
गणपत संतोषबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद
0.136
0.000
0.136
0.209
0.000
0.209
28
1215/2 /3
गोविन्द अमृतबाई पिता नानुराम जाति किर निवासी ग्राम हातोद
0.000
0.046
0.000 0.541
0.541
0.046,
1201/2
29
0.020
0.026
0.000
0.026
1194/3
सुखलाल , हरिओम , गोपाल, पिता बाबुलाल , सुरजबाई पति स्व. बाबुलाल जाति कीर निवासी ग्राम हातोद
0.102
0.000
0.102
0.567
0.000
0.567
1194/2
30
तोलाराम पिता नन्दा जाति कीर निवास स्थान नि-ग्राम हातोद
0.146
0.000
0.146
0.567
0.000
0.567
1194/1
31
दयाराम पिता नन्दा जाति कीर निवासी ग्राम हातोद
0.000 0.136
0.136
0.000 0.293
0.293
32
1195/1
समन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपुत निवासी ग्राम हातोद 543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0.146
0.000
0.292 0.146
0.000
0.292
33
1195/2
नन्दराम पिता जगन्नाथ जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.102
0.102
0.000
0.257
0.257
34
1197/1 /2/1
प्रतीक , विशाल पिता गणेश जाति पताजायसवाल निवासी धार
0.000 0.305
0.305
0.409
0.000
0.409
35
1075/2 /1
किरणबाला पति अशोककुमार पुराणी जैनजाति नि-राजगढ
0.004
0.362
0.000
0.362
36
1075, 1075/1 /1
सिद्धार्थ, सुलभ पिता दिलीपकुमार पुराणीक जाति जैन निवासी राजगढ
0.345
0.0000.345
1.233
0.000
1.233
1068
37
सुनील कुमार पिता कन्हैयालाल कोठारी जाति (माहेश्वरी) निवासी राजगढ़ अहिल्याबाई पति स्व.
0.272 0.000 0.272
0.796
0.000
0.796
38
1065/5 /2
मुन्नालाल , नीलेश बा. चेतना ना.बा. पि. मुन्नालाल सर. माता स्वयं अहिल्याबाई जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद
0.000 0.031
0.031
0.796
0.000
0.796
39
1065/5 /1
सुशीलादेवी पति श्रीरामकुमार जाति तेली निवासी टाण्डा
0.240.
0.000
0.240
0.000 0.648
0.648
40
1066/2
शकुन्तलाबाई पति गुलाबचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम हातोद
0.056
0.056 0.000
0.836
0.000
0.836
1060/2
41
छोगालाल पिता अमरसिंह जाति भील पता नि. हातोद
0.111
0.000
0.000 0.274 0.111
0.274
42
प्रेमबाई पति नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
1277/1 /क/1 /2
0.055
0.055 0.000
0.700
43
1177/1 /क/1 /1 /क
लाडुबाई पति स्व. भागीरथ, केशरसिंह, गिरधारीलाल , दरियावबाई , शैतानबाई, भागुबाई , रामकन्याबाई पिता भागीरथ, पंकज पिता देवीसिह, गंगाबाई पति स्व. देवीसिह, शुभम, रोहित, टीना पिता उमेश , रामकुवरबाई पति स्व. उमेश जाति बलाई निवासी ग्राम हातोद
0.015
0.000
0.015
1.787
0.000
1.787
1240
44
ठाकुरलाल पिता भेरूलाल जाति कुलमी नि-ग्राम हातोद
0.015
0.000 0.015
0.697
0.6970.000
45
1230/1
नाथूसिंह पिता कन्हैयालाल जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.051 0.000 0.051
0.836
0.000
0.836
46
1193/1
अन्तरसिंह पिता नन्दराम जाति राजपूत निवासी ग्राम हातोद
0.095
0.095
0.110 0.000
0.110
0.000
47
1197/1 /2/ 2
उषा पति गणेश, विशाल पिता गणेश जाति जायसवाल पता निवासी धार
0.000 0.095
0.095
0.763
0.000
0.763
1067
48 भगवानसिंह पिता मूलचन्द्र जाति बलाई निवासी ग्राम हतोद
8.389
37.186 8.177 0.212
योग .. 36.122 1.064
544
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
प्र. क्र. 301 -अ-82-2017-18
// प्रारम्भिक अधिसूचना //
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चिचोड़िया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
ग्राम चिचोड़िया
विवरण
क्र.
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
योगः-
तहसील - सरदारपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
कुल
असिंचित
सिंचित
7.064
1.861
5.203
7.064
1.861
5.203
अनुसूची (2)
दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चिचोड़िया की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम चिचोड़िया
क्रमाक
खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
3
2
1
1
719/2 सुन्दरबाई पति स्व. मानसिंह, बद्रीलाल रतन पिता मानसिंह जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
717 2
शंकर पिता मंदरूप जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
448/1 3
711/2 नारायणसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपुत
तहसील - सरदारपुर
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
असिंचित
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल कुल
9
8
4
5
6
7
0.057 0.057
0.000
1.000
1.000
0.000
0.373
0.000
0.373
0.000 1.097
1.097
0.011-
0.000
0.011
1.000
0.000
1.000
0.000 0.105 0.826 0.105
0.000
0.826 545
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0.895
707/1/ 1 4
रूगनाथ पिता लुणा जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
0.167
708/3
0.778
5
707/1/ 2 हिरालाल पिता लुणा जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
1.045
710 6
श्रीकृष्ण मुरलीधर पिता गोविंदप्रसाद, सुशीलाबाई विधवा श्याम , नारायण, राजेशकुमार, राकेशकुमार पिता श्यामनारायण जाति जायसवाल निवासी सरदारपुर
0.470
708/2
0.105
0.105 0.000
0.895
0.000
0.000 0.060
0.060
0.000 0.167
0.105
0.000
0.105
0.000 0.778
0.000 0.230
0.230
0.000 1.045
0.020
0.000
0.020
0.470
0.000
0.298
0.000
0.298
0.000 0.418
709/1 0.418
7
बाबुलाल पिता पुना जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
709/2
0.459
698/2
1.223
444
696 8
फुलचंद पिता नानुराम जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
697
698/1
705 9
भगवान पिता दल्ला जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
694 10
पुंजा पिता रामा जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
11
448/2 प्रेमचंद पिता मंदरूप जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
692 12
मिश्रीबाई पिता रामा जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
451
690 13
घनश्याम पिता अम्बाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिचोड़िया
14 मिश्रीबाई पिता रामा जाति मारू
466 15
दिलीप नाबा० पिता अम्बाराम सरप्रस्त पिता स्वयं जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिचोड़िया
464 16
अम्बाराम पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिचोड़िया
685
679/1
679/2 17
रामचन्द्र पिता शंकर जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
675
677/4 18
जगदीश पिता मिश्रीलाल जाति मारू निवासी ग्राम चिचोड़िया
677/3
0.000 0.159.
0.159
0.000 0.366
0.366
0.096 0.000 0.096 0.000 0.459
0.000 0.524
0.524
1.223
0.000
0.271
0.000 0.271
0.627
0.627
0.000
0.167
0.000
0.167
0.000 0.219
0.219
0.015
0.000
0.015
0.000 0.586
0.586
0.021
0.000
0.021
1.672
0.000
1.672
0.276 0.276
0.000
0.523
0.523
0.000
0.000 0.019
0.019
0.000 0.944
0.944
0.431
0.431
1.327 1.327
0.000
0.000
0.005
0.005
0.000
0.115 0.115
0.000
0.000 0.087 .
1.275 0.087
0.000
1.275
0.732
0.000
0.732
0.000 1.484
1.484
0.052
0.052 0.000
0.000 0.941
0.941
0.017
0.000
0.017
0.000 2.079
2.079
0.000 0.231 0.000
0.231
0.502
0.502
0.000 0.013
0.013
0.491
0.000
0.491
0.000 0.392
1.463 0.000 1.463 0.392
0.196
0.000
0.196
0.000 0.418
0.418
0.000
0.083
0.083 0.418
0.000
0.418 546
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
674/4 0.532
19
0.314
674/1 शम्भु, बल्लु, मगन, शैतान पिता पुनिया जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
0.314
20
674/2 नानालाल,सुखराम कोदरिया , सोनकिबाई बैवा कोदरिया जाति भील निवासी पिता ग्राम चिचोड़िया
21
656/2 लालु पिता रणजी भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
0.00
593
0.000
602 22
सुकबाई पिता नंदा जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
601
590
583 23
घनश्याम पिता अम्बाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिचोड़िया
582/1 24
दाखुडीबाई पिता पुन्या जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
25
582/2 राजाराम पिता कालु भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
577 26
सीताराम पिता कालु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
556 27
रेशमबाई, काशीराम पिता घिसा जाति चमार निवासी ग्राम चिचोड़िया
9/1 28
मयाराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
9/2 29
शम्भु पिता किसना जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
30
8/2 नन्दराम , थावर, मानसिंह पितमल कल्लु नाबा० पिता रामा सरपरस्त माता जमनाबाई विधवा रामा भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
31
8/3 मयाराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
32
8/1 सुखराम पिता शम्भु जाति भील निवासी ग्राम चिचोड़िया
योग:-
0.022 0.532 0.022 0.000
0.000
0.076
0.076 0.000
0.000 0.314
0.228
0.000
0.314 0.228
0.000
0.209
0.000
0.244 0.209
0.000
0.244
0.195 0.195 0.272 0.000
0.272
0.036- 0.052 0.052 0.000 0.036
0.007 0.007 0.094 0.000
0.094
0.000
0.261 0.261 0.930 0.930 0.000
0.000
0.145 0.000 0.145 0.000 0.251
0.251
0.000 0.135 0.135 0.277 0.277
0.000
0.054 0.288 0.054 0.000
0.000
0.288
0.157 0.000 0.157 .
0.209
0.000
0.209
0.000 1.463 0.149 0.000 0.149
1.463
0.000 0.074 0.074 0.100
0.100
0.000
0.000 0.003 0.003 0.214 0.214
0.000
0.052 0.052 0.200 0.200 0.000
0.000
0.000 0.052 0.079 0.052
0.000
0.079
0.078 0.078
0.058 0.058
0.000
0.000
7.064
1.861
5.203
30.739
5.809
24.930 547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
प्र. क्र. 303 -अ-82-2017-18
// प्रारम्भिक अधिसूचना //
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम इडरिया तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
तहसील - सरदारपुर.
ग्राम - इडरिया
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) क्र.
असिंचित
सिंचित
कुल
7.944
2.131
5.813
दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना
7.944
2.131
5.813
योगः-
अनुसूची (2)
दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम इडरिया की प्रभावित भूमि का विवरण
तहसील - सरदारपुर ग्राम इडरिया
भूमि का कुल रकबा
क्रमांक
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
सिंचित
कुल
9
8
5
6
7
4
3
1
2
0.000 0.371
0.926 0.000 0.926 0.371
1
111/3
मुन्ना पिता विज्या भील निवासी ग्राम डाडुर
0.380 0.380
2.257 0.000
0.000 2.257
113
2
श्री महादेव मंदिर खामकस्बा अमझेरा मिल्कीयत सरकार बएहतमामकम ओकाफमुस आरीफ देवस्थान व्यवस्थापक कलेक्टर धार 548
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
0.271
0.271
0.271
0.711
0.000
114
0.711
3
सुंदरबाई पति मकना जाति पटल्या भील निवासी ग्राम इडरिया
0.050
0.050 0.000
0.313
0.000
0.313
115/1
4
श्यामलाल पिता मकना जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.140
0.000 0.140
0.888
0.000 0.888
116
5
नाथू पिता रणछोड जाति भील निवासी ग्राम इडरिया
0.110
0.110
0.000
0.210
0.210
0.000
117/1
6
भगवान पिता बालचंद्र जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.180
0.180
0.000
0.418
0.418
0.000
117/2
7
मकना पिता बालचंद्र जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.050
0.050
0.261 0.000
0.261
0.000
117/3
8
मांगीलाल पिता फत्या बगदीबाई पति स्व. फत्या जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.003
0.003
0.000
0.261 0.261
0.000
9
117/4
प्रकाश , संतोष पिता भेरिया, सीताबाई , सज्जनबाई पति स्व. भेरिया जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.250
0.000
0.250
1.442
0.000
1.442
118
10
सीताबाई पति नारायण सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.000 0.015
0.015
2.351
0.000
2.351
119
11
नारायण दत्तक पुत्र गोदा जाति सिर्वी निवासी ग्राम इडरिया
0.560
0.560
0.000
2.278
2.278
0.000
125
12
मु.अख्तरबी पति स्व. यामीनखॉ जाति मुसलमान, सलीम खॉ, साबीर खॉ पिता यामीनखॉ, जाति मुसलमान निवासी ग्राम निवासी अमझेरा
0.000 0.450
0.450
1.300
0.000
1.300
13
135/1
लालू पिता केशा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम राजपुरा
0.080
0.000
1.299 0.080
0.000
1.299
14
135/2
रामा पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.000 0.530
0.530
1.300
1.300 0.000
15
135/3
पन्नालाल पिता केशा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.200
0.000
0.500 0.200
0.500
0.000
137/1
16
लालचंद्र पिता भूरा जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.002
0.000
0.002
0.000 0.051
0.051
161/1
17
0.000 0.350
0.350
0.435
0.000
0.435
161/3
सोरमबाई पति स्व. जसमल विनोद पिता जसमल अनिल अंजना ना.बा. पिता जसमल जाति पटल्या पालनकर्ता माता स्वयं निवासी ग्राम इडरिया
0.000 0.015
0.015
0.000 0.051
0.051
161/2
18
0.110 दयाराम पिता जबरिया जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.110 0.000
0.435 0.000 0.435
161/4
0.000 0.130
0.345 0.130
0.345 0.000
198
0.150
0.188 0.150 0.000
0.000
199
0.188
0.100
290
0.669 0.000 0.669
19
0.010
0.010 0.000
0.510
0.000
0.510
201/2
शारदाबाई पिता रामा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम राजपुरा
0.200 0.000 0.200
0.333
0.000
0.333
203/1 549
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0.003
203/2,
0.003
0.000
0.419
0.000
0.419
20
204
जगदीश पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.150
0.000
0.428 0.150
0.000
0.428
206/1
21
रतन पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.025
0.025
0.000
0.251
0.000
207
0.251
22
0.430
0.000 0.430
0.000 0.752
0.752
208
राधेश्याम पिता रामा जाति सिर्वी निवासी राजपुरा
0.400
0.000 1.181
211
1.181
23
मांगीलाल पिता मन्ना जाति सिर्वी निवासी ग्राम राजपुरा
0.020
0.000 0.020
0.606
0.606
0.000
353/2
24
मनुबाई पति स्व. भावसिंह शारदाबाई सगणाबाई पिता भावसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.400
0.000
0.400
1.307
0.000
1.307
353/3
25
0.000
0.120
0.120
0.000 0.334
गंगाराम पिता दोला जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.334
355/2
0.339
0.000
0.339
0.439
0.439 0.000
206/2
0.000 0.180
0.000 0.263 0.180
0.263
0.170
0.170 0.000
0.000 0.342
0.342
353/4/2
26
0.000 0.077
0.077
0.597
0.000
0.597
353/4/3
0.000 0.125
0.157 0.125
0.000
0.157
355/1/1/1
तुलसीराम, दरियावसिंह, 353/4/1 अनसिंह, रामू, पेमा पिता मन्ना बगदीबाई, सजनबाई पति स्व. मन्ना जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.000 0.115
0.157 0.115
0.000
0.157
355/1/1/2
0.000
0.000 0.313
0.180 0.180
0.313
355/1/2
27
0.050 0.050
0.000
0.084
0.084 0.000
356/2
(रामा पिता दौला फोत) वारिसः- अमरसिंह , देवीसिंह , जगदीश, राकेश, रतन, नन्दूडीबाई, अवन्तिबाई पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.020 0.000 0:020
0.209
0.209 0.000
355/3
28
मनसुख पिता अमरसिंह जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.000 0.160
0.160
0.000 0.261
0.261
357/4
29
जगदीश पिता रामा जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.220
0.220 0.000
0.000 0.470
0.470
357/5
30
कूका पिता दौला जाति पटल्या निवासी ग्राम इडरिया
0.053
0.000
0.053
0.000 0.950
0.950
31
365/1
नंदराम पिता राजाराम दितुबाई पति राजाराम जाति भील निवासी ग्राम इडरिया
2.131 7.944
29.252 5.813
7.179
22.073
योग:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
550
कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
आगर-मालवा, दिनांक 11 जनवरी 2018 क्र. - भू- अर्जन- 2018-09
भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम गोकलपुर के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची(1)
ग्राम - गोकलपुर
तहसील - नलखेड़ा
क्रं.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में) विवरण
कुल रकबा
अर्जित रकबा 1
निजी भूमि
85.380
79.055 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
85.380
79.055
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
क्र.
भूमि का कुल रकबा
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 1
2
3
4
5
47
0.210
0.157 1 कालु सिह पिता दल्ला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
255
0.010
0.010
256
0.010
0.010
266
0.290
0.290
258
0.020
0.020
289
0.870
0.314
272
0.090
0.090
277
0.100
0.100 योग
1.600
0.991 551
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
48
283 2| मांगु मानु प्रहलाद पिता देवीसिह लीलाबाई पुत्री देवीसिंह फुन्दीबाई वि. देवीसिंह स भा जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
285
264
259
276
योग
49 3 देवीसिंह प्रभु पिता उमरावसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
104
योग
50 4 देवीसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
116/1
331/1
241/1
योग
52
112 5 निर्भयसिह बहादुर सिहं राधेश्याम पिता नारायण भा 43 पैसा , प्रभुलाल पिता गुलाब भाग 53 पे . जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
158
159
225
231
333
335/345
योग
53 6 भैया पिता उमराव जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
116/2
331/2
241/2
योग
54
117 7 मांगीलाल बंशीलाल पिता अमर सिंह अजुबाई कमलाबाई भूलीबाई छम्माबाई लीलाबाई सीताबाई पु. अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
216
338
योग
0.210
0.065
0.210
0.210
0.200
0.190
0.290
0.220
0.020
0.020
0.100
0.100
1.030
0.805
0.300
0.300
0.370
0.370
0.670
0.670
0.030
0.030
0.210
0.210
0.460
0.460
0.050
0.050
0.750
0.750
0.060
0.060
1.250
1.250
0.050
0.050
0.130
0.130
0.410
0.410
0.110
0.110
0.220
0.220
0.570
0.570
2.800
2.800
0.040
0.040
0.210
0.210
0.400
0.480
0.060
0.060
0.790
0.710
0.090
0.090
0.290
0.290
0.130
0.130
0.850
0.850
1.360
1.360 552
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
لا
8 मानसिह काशीराम भागीरथ सीताराम मदनलाल पुत्रगण देवीसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9 निरभयसिह पिता नारायणसिहं जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
10 रामसिंह पिता बापुसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
11 अनार पिता नाथु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12 रामदयाल पिता बल्देव जतिा गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
13 निर्भयसिह बहादुरसिह राधेश्याम पुत्रगण नारायण जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
55
0.120
0.120 69
1.800
1.550
1.920
1.670
56
0.070
0.070
107/1
0.520
0.520
334
0.880
0.880
205
0.130
0.110
1.600
1.580
57
0.070
0.070
129
1.000
1.000
141
0.400
0.400
171
0.240
0.240
206
0.130
0.110
1.840
1.820
58
0.080
0.080
118/1
0.240
0.240
160
0.160
0.160
172/1
0.060
0.060
237
0.010
0.010
247/1
0.020
0.020
339/1
0.330
0.330
0.900
0.900
58/2
0.070
0.070
247/2
0.020
0.020
108/2
0.370
0.370
0.260
118/2
0.260
172/2
0.060
0.060
0.030
0.030
0.810
0.810
59
0.210
0.210
213
0.040
0.040
337
0.750
0.750
60
0.020
0.020
62
0.070
0.070 553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
66
64
110
153
144
योग
14
61/1
119/1 बंशीलाल पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
15
61/2
108/3
118/3
142 करण सिह पिता हरलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
211/1/2
172/3
247/3
119/2
योग
63 16
65
67 देवबाई पुत्र भंवरलाल 1/2 शिवनारायण, कमल, पिता प्रभुलाल राजकुवरबाई पुत्री प्रभु 1/2जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
107/2
154
308
143
212
योग
71 17 दातू पिता बुला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
238
248
245
267
268
270
288
319
योग
18
236 नाथु पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी
0.380
0.130
0.060
0.060
0.970
0.970
0.060
0.060
0.250
0.250
2.810
2.560
0.050
0.050
0.120
0.120
0.170
0.170
0.040
0.040
0.370
0.370
0.250
0.250
0.390
0.390
0.030
0.030
0.060
0.060
0.010
0.010
0.100
0.100
1.250
1.250
0.060
0.060
0.020
0.020
0.380
0.010
0.520
0.520
0.060
0.060
1.110
0.400
0.120
0.120
0.030
0.030
2.300
1.220
0.470
0.470
0.020
0.020
0.040
0.040
0.020
0.020
1.450
1.450
0.180
0.180
0.230
0.230
0.270
0.270
2.090
1.500
4.770
4.180
0.030
0.030 554
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
ग्राम भूमि स्वामी
योग
19 अनारबाई पु. धुला जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
20 प्रभु पिता सिद्ध जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
21 रामकुवर बाई पति जयनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
22 सोरमबाई वि. देव जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
23 झब्बुबाई पु. अनारबाई जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
24 बंशीलाल पिता शिवलाल सोरमबाई पिता शिवलाल भाग 115 स. भाग अनार हरलाल पिता नाथू भाग 215 स. भाग रामदयाल पिता बल्देव भाग 115 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
बाबूलाल पिता अमरसिंह 1/2 रमेश पिता 25
0.200
0.200
102/1
0.060
0.060
145/1
0.160
0.160
73/1
0.290
147/1
0.290
0.150
0.150
150/1
0.020
0.020
239/1
0.160
302/1
0.310
1.220
1.070
0.100
74
0.100
0.360
0.360
281
0.460
0.460
0.300
76
0.300
0.060
0.060
77/3
0.220
0.220
157/3
0.630
0.680
336/2
1.260
1.210
0.170
0.200
77/1
0.110
0.110
157/2
0.060
0.060
233/1
0.340
0.370
0.200
0.140
77/2
0.060
0.060
233/2
0.170
0.500
318/2
0.760
0.370
0.370
0.370
105
0.190
274
0.190
0.560
0.560
0.380
0.380
108/1
0.260
0.260
118/4
0.020
247/4
0.020
0.660
0.660
0.700
0.700
109 भाग 1 ]
555
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
प्रहलाद सुगनबाई पु. प्रहलाद 1/2 स. भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
26
भगवानसिंह पिता सिद्ध जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
27
निर्भयसिंह बहादुर सिहं राधेश्याम पि. नारायण सिह राजकुंवरबाई वि. नारायण गीताबाई कमलाबाई पु. नारायण भूमि स्वामी 1/2 स भाग प्रभमि. गुलाब 1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
28 सिद्धनाथ पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
29 रंभाबाई कमलाबाई पु. जगमाल प्रभुलाल पु. कालुसिह झब्बुबाई शांतीबाई पु. कालुसिह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
30 शिवलाल होकम सिह मानसिंह पिता भागीरथ चन्दरबाई, वि. भागीरथ भुरीबाई गिलासबाई पुत्रिया भागीरथ हि. 1/2 समभाग देवीसिंह पिता लालजी हि.1 / 2 जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
32
शंकरालाल पिता अनार जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
33
मदन सिंह पिता देवीसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 123
0.850
0.850 170
0.360
0.181 216/343
0.220
0.220 2.130
1.951 114
0.660
0.660 0.660
0.660
113
0.200
0.200
0.200
0.200
124
0.410
0.410
0.410
0.410
128
0.880
0.880
134
1.120
1.120
164
1.270
1.270
227
0.130
0.130
229
0.130
0.130
251
0.050
0.050
322
0.610
0.610
4.190
4.190
135
0.340
0.340
137
1.450
1.450
1.650
151
1.650
217
0.230
0.230
189
0.460
0.130
320
1.080
1.080
5.210
4.880
161
0.140
0.140
0.140
0.140
167
0.470
0.240 [भाग 1 556
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
173
0.120
0.120 योग
0.590
0.360
214
0.530
34
0.530
228
0.060
0.060 सिद्धनाथ रूगनाथ हिंदुसिंह रामचरण मोड़सिंह पु. देवीसिंह 1/2 दरियावबाई पु. बालु1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
244/2
0.010
0.010
284
0.050
0.040
148
1.670
1.670
304
0.300
0.300
328
1.720
1.720 योग
4.340
4.330
215
0.070
35
0.070
224/1
0.520
0.520 मांगीलाल भगवान सिंह पिता गुलाब जी संभाग जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
224/4
0.130
0.130
242/3
0.020
0.020 योग
0.740
0.740 36
224/2/1
0.170
0.170 रमेशचंद्र पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
242/1/2
0.020
0.020
0.190
योग
0.190
233/3
0.130
37
0.130 जयनारायण पिता सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
336/1
0.340
0.290 योग
0.470
0.420 38
240
0.020
0.020 रामसिह पि. बापुसिह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.020
0.020 योग
39
242/2
0.020
0.020 बिहारी पिता भंवर जी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.020
0.020 योग
40
244/1
0.030
0.030 सिद्धनाथ रूगनाथ रामचरण मोडसिंह हिन्दुसिंह पिता देवीसिह सभाग 1/2 दरियावबाई पुत्रीया बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.030
0.030
261
0.060
0.060 41
257
0.040
कालुसिंह रामसिह पु. देवीसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.040
271
0.400
0:400
290
1.090
0.836 योग
1.590
1.336 557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
42
कालु पिता भग्गा जाति गूजर पता निवासी ग्राम कचनारिया भूमि स्वामी
योग
43 शिवलाल पिता प्यारा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
44 गिलासबाई विधवा हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
451/3 देवीसिंह भैया पि. उमरावसिंह शांतीबाई पि. भेरू 1/3 जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
46 मांगु पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
47 अयोध्याबाई पु. रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
48 प्रभलाल पिता गुलाब हि. 1/4 भगवानसिंह मानसिंह आभाराम रमेशचन्द पिता सिद्धू बालीबाई सुरताबाई मोहनबाई पिता सिद्धू गिलासबाइ वि. सिद्धू हि. 1/4 देवीसिंह भैया पिता उमरावसिंह हि. 1/4 मांगीलाल बंशीलाल पिता अमरसिंह अन्जुबाई कमलाबाई 269
0.090
0.090
0.090
0.090
305
0.470
0.470
0.470
0.470
0.130
0.130
339/3 min
0.130
0.130
341
0.530
0.530
0.530
0.530
102/2
0.200
0.200
0.060
145/2
0.060
147/2
0.290
0.290
73/2
0.160
0.160
150/2
0.140
0.140
239/4
0.020
0.020
0.870
0.870
149
0.320
0.320
102/3
0.200
0.200
145/4
0.070
0.070
150/4
0.150
0.150
73/4
0.150
0.150
147/4
0.290
0.290
239/3
0.010
0.010
302/3
0.300
0.160
1.490
1.350
106
0.340
0.340
332
0.260
0.260
340
1.550
1.550
278
0.080
0.080
140
0.470
0.470 558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
धापूबाई लिलाबाई सीताबाई पिता अमरसिंह हि. 7/32रामदयाल करणसिंह माता भुलीबाई पु. नारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
2.700
2.700 49
102/4
0.200
0.200 चन्दर पिता रूग्गा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
147/3
0.290
0.290
150/3
0.150
0.150
73/3
0.150
0.150
145/3
0.060
0.060
239/2
0.020
0.020
302/2
0.310
0.160 योग
1.180
1.030 50
102/5
0.900
0.900 भगवानसिंह गोकलसिंह पिता भैया जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.900
0.900 51
0.490
0.490 मानसिंह पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.490
0.490 52
111/2
0.490
0.490 रमेशचंद्र पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.490
0.490 53
111/3
0.490
0.490 आत्माराम पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.490
योग
0.490 54
122
4.620
4.590
45
0.220
0.035 प्रेमनारायण पिता समंदरसिंह सीताबाई वि. समंदर स.भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
81
0.890
0.600
156
0.850
0.850 योग
6.580
6.075 55
226/1
0.050
0.050 चन्दर पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
133/1
0.230
0.230
136/1
0.190
0.190
152/1
0.050
0.050
162/1
0.260
0.260 भाग 1 ]
559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
है । योग
56 छीतु पिता भेरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
57 निर्भयसिंह पिता सिद्धू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
58 राधेश्याम रमेश पिता बालु चन्दरबाई वि. बालु ललताबाई पुत्रि बालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
59 रमेश पिता प्रभुलाल गिलासबाइ वि. प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
60 बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता 323/1
0.090
0.090 326/1
0.680
0.680 230/1
0.030
0.030 1.5801.580
133/2
0.230
0.230 136/2
0.180
0.180 0.060
152/2
0.060 162/2
0.260
0.260 0.050
0.050 226/2
326/2
0.270
0.270 230/2
0.030
0.030 323/2
0.090
0.090 1.170
1.170
133/3
0.230
0.230 136/3
0.190
0.190 152/3
0.050 0.050
162/3
0.260
0.260 226/3
0.050
0.050 323/3
0.080
0.080 326/3
0.480
0.480
230/3
0.040
0.040
1.380
1.380
133/4
0.230
0.230
136/4
0.180
0.180
152/4
0.060
0.060
323/4
0.080
0.080
326/4
0.480
0.480
162/4
0.260
0.260
226/4
0.050
0.050
0.040
230/4
0.040
1.380
1.380
130/1
0.450
0.450
165/1
0.190
0.080
218/3
0.080
0.080
163/3
0.580
0.580
0.270
0.270
219/1
243/2
0.010
0.010
1.580
1.470
130/2
0.220
0.220 560
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
61 रामदयाल पिता गंगाराम सुन्दरबाई पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
62 भगवानसिंह चन्दरसिंह गोकलसिंह पिता भैया सौलबाई लीलाबाई पुत्रिया भैया सम्पतबाई वि. भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
63 मानसिंह पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
64 देवीसिंह पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
65 मागु पिता गांगराम कमलाबाई पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
66
मांगीलाल पिता घीसालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम लाडोन भूमि स्वामी
योग
67 सिद्धीबाई शांतीबाई प्रमबाई पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
163/1
0.280
0.280 218/1
0.160
0.160 0.660
0.660
0.540
130/4
0.540 166/2
0.100
0.120
0.010
219/3
0.010
0.670
0.650
130/5
0.340
0.340
166/3
0.760
0.700
243/4
0.010
0.010
1.110
1.050
163/2
0.290
0.290
218/2
0.150
0.150
130/3
0.220
0.220
0.660
0.660
165/2
0.010
0.010
166/1
0.170
0.150
0.010
243/1
0.010
0.190
0.170
165/3
0.640
0.440
219/2
0.010
0.010
243/3
0.010
0.010
0.660
0.460
321/1
0.650
0.650
0.650
0.650
273
0.090
0.090
275
0.100
0.100
46
0.210
0.157
265
0.290
0.040
234
0.280
0.280
103
0.600
0.600
260
0.020
0.020
1.590
1.287 561
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
68 बहादुर सिह पिता नारायण सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्गाम भमि स्वामी
योग
69
श्यामू बाई पति बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
70 बाबूलाल दत्तक पुत्र अमर सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
71
शंकर पिता सिदधनाथ जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूस्वामी
योग
72
कमला बाई पति दातु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
73 मोहनलाल पिता घीसालाल, धन्नीबाई पुत्री घीसालाल जाति चमार पता निवासी लाडोन भूमि स्वामी
योग
महायोग
232
0.080
0.080 335
0.560
0.560 0.640
0.640 157/1
0.110
0.110 0.110
0.110 224/2/3
0.090
0.090 0.030
0.030 0.120
0.120 77/4
0.050
0.050 +0.050
0.050 287
0.520
0.500 0.520
0.500 321/2
0.660
0.660 0.660
0.660
85.380
79.055 नोटः- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू- अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । [भाग 1 562
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
क्र.- भू-अर्जन- 2018-13
भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम महेन्द्री के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकितं सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची (1 )
ग्राम - महेन्द्री
तहसील - नलखेड़ा
जिला आगर- मालवा क्र
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) विवरण
अर्जित रकबा
कुल रकबा
1
99.740
74.155 निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
99.740
योग
74.155
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
कुण्डलिया बॉध परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि का पत्रक
अनुसूची (1 )
ग्राम महेन्द्री
तहसील - नलखेड़ा जिला आगर- मालवा क्र
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में) विवरण
अर्जित रकबा
कुल रकबा
1
निजी भूमि
74.155
99.740
1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
99.740
74.155 563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
क्र.
कुल रकबा
खसरा क.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का 1
2
3
4
5 1
0.130
3/2
2.100
रामप्रसाद पिता बल्देव जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.000
43/2
1.000
1.130
3.100
योग
2
4
2.880
0.060 बाजाबाई पति हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.060
2.880
योग
3
0.260
0.370
मायाराम पिता बल्दवे जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.270
0.440
12/1
1.000
43/1
1.000
1.530
1.810
योग
4
0.610
11/2
0.810
रमेश पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.730
0.730
53/4
0.020
150
0.030
1.000
1.000
44/1
2.570
2.360
योग
5
0.820
11/3
0.750 सीताराम पिता बल्देव जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.730
53/1
0.730
1.000
44/2
1.000
0.040
104
0.040
2.520
2.590
योग
6
12/2
0.820
0.480 ज्ञानसिंह पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.820
योग
0.480 7
0.480
12/3
0.820
फुलसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.730
53/5
0.730
1.550
1.210 564
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
8 दिलीप पिता भंवर लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9 राजलबाई पति विक्रम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
10 पारूबाई पति रमेश जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 11
कालूराम पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
12 कमलसिंह पिता प्रेमनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
13 धरमसिंह पिता प्रेमनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
14 देवजी पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
15
योग
16
रामविलास बाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.490
18/1
0.670
0.120
0.120
38/1
0.610
0.790
18/2
0.660
0.150
38/3
0.120
0.120
0.270
0.780
0.280
18/3
0.670
38/2
0.120
0.120
0.790
0.400
1.680
0.970
19
1.680
0.970
0.800
0.800
20/1
0.590
0.590
206/1
0.070
112
0.070
1.460
1.460
0.800
20/2
0.800
0.540
0.540
206/2
0.350
0.350
202
0.010
0.080
147
1.700
1.770
0.600
0.830
21/1
0.080
114
0.080
0.630
205/1
0.630
1.310
1.540
0.700
21/2
0.830
0.350
0.350
200
0.040
0.090
145
0.570
205/2
0.570
1.660
1.840
0.730
2.160
23
2.160
0.730 565
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
17
रामसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
18
प्रेमनारायण पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
19
भगवानसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
20 ज्ञानुबाई पति रामदयाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
21 राजकुंवर बाई पति राजाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
22
रहमान खां पिता हसन खां कालीबाई रहीसाबाई पिता हसन जाति पिंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 23 गोर्वधन पिता फत्ता जाति नाई पता निवासी ग्राम बडागांव भूमि स्वामी
योग 24 कालू पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 25 प्रभु पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग 26 शिवलाल पिता भवरलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 27 ओंकारसिंह पिता घीसा जाति गुर्जर
योग 28 सोरमबाई पति उंकार सिह जाति गुजर
योग
0.450
1.090
24
0.450
1.090
0.400
25
1.050
0.400
1.050
1.060
26
1.060
1.060
1.060
0.520
27/1
0.520
0.560
0.560
52
1.080
1.080
27/2
0.520
0.520
0.170
0.120
199/1
0.640
0.690
2.170
37
2.170
2.170
2.170
39
2.100
2.100
2.100
2.100
1.000
1.000
40/1
1.000
1.000
1.000
40/2
1.000
1.000
1.000
2.100
2.100
45/1
2.100
2.100
1.000
1.000
46/313/1
1.000
1.000
1.000
46/313/2 1.000
1.000
46/313/1/1 1.000
2.000
2.000 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
566
29 राजाराम पिता चंदर सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
30
पारूबाई पत्नि भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
31
सोरम बाई पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
32
प्रभुलाल पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
33 प्रेम सिंह पिता उंकार सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
34 लाड़सिंह पिता उंकार सिहं जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
35 मानसिंह पिता छीता जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
36 मदन सिह पिता धुलसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
37 शिवनारायण पित देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
49
0.310
0.310
144
0.080
0.040
0.390
0.350
50
0.880
0.880
0.880
0.880
51
0.890
0.890
0.890
0.890
53/2
0.730
0.730
0.730
0.730
55/1
0.170
0.170
73/4
0.260
0.260
74/2
0.150
0.150
0.340
0.340
77/3
78/2
0.280
0.280
1.200
1.200
55/2
0.170
0.170
73/3
0.270
0.270
74/3-
0.140
0.140
77/1
0.330
0.330
78/3
0.280
0.280
1.190
1.190
55/3
0.340
0.340
73/1
0.530
0.530
74/4
0.290
0.290
78/4
0.560
0.560
1.720
1.720
55/4
0.320
0.320
74/1
0.300
0.300
78/1
0.570
0.570
1.190
1.190
56/1
0.200
0.200
110
0.090
0.090
119
0.060
0.060
0.350
0.350 567
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
38
1.000
1.000
56/2/1
अयोध्याबाई पति आत्माराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.000
1.000
योग
39
1.620
1.620
57
गगांराम पिता अमरसिहं जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.250
1.250
58
0.340
0.340
130
0.390
0.530
133
3.600
3.740
योग
0.400
0.400
40
59
सिद्ध पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.510
1.510
61
0.360
0.360
69
1.520
1.720
72
3.790
3.990
योग
0.440
0.440
60
41 रामनारायण पिता गंगाराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.130
1.130
62
0.300
0.300
105
0.040
0.040
107
0.1.30
126
0.130
0.260
0.260
132
0.600
0.600
121
0.040
0.040
136
0.020
1.500
215
2.960
4.440
योग
0.720
0.720
53/3
42 सजन बाई पति मायाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्रांम भूमि स्वामी
0.400
0.900
70/4
1.120
1.620
योग
43
0.600
0.600
63/1
संपतबाई वि. लालजी चंदाबाई कमलाबाई शारदाबाई पिता लालजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.600
0.600
योग
0.490
0.490
63/2
44 मोड सिह पिता लाल जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.320
0.320
64/3
0.020
0.070
102/1
0.030
0.030
109/2
0.020
0.020
120/1 568
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
योग
45 निर्भय सिह पिता लालजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
46 सौदान सिह पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
47 करण सिह पिता देवीसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
48 बनेसिह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
49
तोफानसिंह पिता सीताराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 50
सुगनबाई पति रमेश जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 51
जीवन ना बा पिता रामप्रसाद सर पिता स्वयं जाति गुजर 52 अजब सिंह पिता सीताराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
53
सागर पिता नारायण जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
54
नारायण पिता रूगनाथ जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 55
रामचरण पिता राधेश्याम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 56
रेशमबाई पति नारायण जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 213/2
0.340
0.100
1.270
0.980
63/3
0.490
0.490
64/2
0.320
0.320
102/2
0.070
0.030
109/1
0.030
0.030
120/2
0.010
0.010
213/3
0.350
0.300
1.270
1.180
63/4
0.500
0.500
64/1
0.320
0.320
0.820
0.820
66/1
0.210
0.210
67
0.900
0.900
1.110
1.110
66/2
0.320
0.320
68
0.790
0.790
1.110
1.110
70/2
0.440
0.020
70/3
0.900
0.270
70/5
0.900
0.640
70/6
0.830
0.240
209
0.050
0.050
2.290
1.220
71
4.900
0.560
4.900
0.560
79/1
2.580
1.100
79/2
1.810
1.280
79/3
1.810
0.650 भाग 1 ]
569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
योग
57 बंशीलाल पिता सिदु जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
58 कामुबाई पति भंवरजी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
59 रमेश पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
60 विक्रम सिह पिता बापु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
61 गंगाराम पिता सिद्ध सोनुबाई पत्नि गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
62 फुलसिंह पिता सीताराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
63 चंदाबाई पति आत्माराम जाति गुजर्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
64 आत्माराम पिता सिद्धजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
65 हिन्दु सिह पिता सिद्ध जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
66 चंदरसिंह पिता सिद्ध जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
6,200
3.030
1.550
1.550
82
0.210
90
0.070
1.760
1.620
87/1
0.040
0.040
0.020
92/1
0.010
0.060
0.050
0.050
87/2
0.050
0.010
0.005
92/2
0.060
0.055
87/3
0.050
0.050
0.050
0.050
87/4
0.040
0.040
0.040
0.040
0.030
87/5
0.030
0.030
0.030
87/6
0.270
0.270
0.270
0.270
87/7
0.030
0.030
0.030
0.030
0.210
88
0.210
0.170
129
0.170
138
0.210
0.080
0.460
0.590
0.220
0.210
89
0.160
0.160
128
0.180
0.180
135
0.560
0.550 570
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
67
101
0.040
0.030
रामसिह पिता सिद्धसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.040
0.030
68
102/3
0.060
0.020
लक्ष्मीनारायण पिता लाल जी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
109/3
0.030
0.030
120/3
0.020
0.020
213/1
0.350
0.020
योग
0.460
0.090
127
0.220
0.220
69 रमेश पिता सिद्ध जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
108
0.150
0.150
योग
0.370
0.370
70
106
0.120
0.120
मानसिंह पिता सिद्ध जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
131
0.200
0.200
योग
0.320
0.320
71
113
0.080
0.080
निर्मल पिता रामसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
203/1
0.235
0.235
207
0.380
0.380
योग
0.695
0.695
72
115
0.070
0.070
रामदयाल पिता चंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
199/2 0.210
0.120
योग
0.280
0.190
73
146
0.080
0.030
अम्बाराम पिता रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
203/2
0.545
0.545
201
0.370
0.370
योग
0.995
0.945
74
204
1.160
1.160
चंदरसिंह पिता समंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1.160
1.160
75
210
1.030
0.600
रुगनाथ सिंह पिता दरियावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
212
0.430
0.420
योग
1.460
1.020
76
16
2.030
0.090
समुदंर पिता बुला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
2,030
0.090
77
56/2/2
आत्मारमा पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.110
1.110
योग
1.110
1.110
महायोग
99.740
74.155
नोटः- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । 571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्र.-भू- अर्जन- 2018-16
भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम धनोरा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची (1)
ग्राम धनोरा
तहसील - नलखेड़ा
जिला आगर- मालवा क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)
कुल रकबा
अर्जित रकबा 1
निजी भूमि
14.510
6.020 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
14.510
6.020
अनुसूची (2)
(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा क.
भूमि का कुल रकबा
रिमार्क
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
1
2
3
4
5
1
494
1.250
0.680
नारायण पिता नानूराम जाति चमार
506
0.550
0.200
योग
1.800
0.880
2 बापू पिता नंदा जाति चमार
495
0.370
0.370
योग
0.370
0.370
496
0.470
0.470
3 भागीरथ पिता रंजीत सिह जाति गूर्जर नि. ग्ाम लटुरी
योग
0.470
0.470
4
0.080
503
0.080
पन्नालाल पिता नाथूलाल जाति चमार
1217
0.260
0.260
योगे
0.340
0.340
5
504
सिद्धनाथ पिता नाथू जाति चमार
0.080
0.080 572
योग
6
अमृतलाल पिता नाथूलाल जाति चमार
योग
7
कालूराम पिता नानूराम जाति चमार 8
गंगाराम पिता नानूराम जाति चमार
योग
9 प्रेमनारायण पिता बाबलसिंह जाति खाती
योग
10
भंवर लाल बापूलाल नारायण पिता हीरा जमनाबाई पु हीरा हि 1/2 स भा देवीलाल हजारीलाल पिता बलदेव हिः 1/2स भा जाति भील नि. ग्गप्रम भूमिस्वामी
योग
11 हकीम पिता रामचरण व केशर बाई वि रामचरण सुरेश पवन पिता मुन्शीलाल धूलीबाई वि मुन्शीलाल जातिखाती
योग
12 कोशल्या बाई पति अनोखीलाल जाति खाती
योग
13 सुनील कुमार पिता मांगीलाल जाति खाती
योग
14 प्रकशचंद्र पिता कमोदसिह जाति खाती
योग
15 गीताबाई पति कंवर लाल जाति बलाई शासकीय पटटेदार
योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
1213
0.260
0.050
0.340
0.130
505
0.080
0.080
509
2.090
0.290
2.170
0.370
507
0.550
0.210
0.550
0.210
508
0.550
0.180
0.550
0.180
587
0.050
0.050
0.050
0.050
591
0.500
0.210
596
0.230
0.050
0.730
0.260
597
0.570
0.050
0.570
0.050
598
0.210
0.050
0.210
0.050
0.210
599
0.050
0.210
0.050
600
0.460
0.050
0.460
0.050
602
1.070
0.270
1.070
0.270 573 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
16
0.380
1192
1.100
मांगीलाल गोकल भंवरलाल दरियावबाई इन्दरबाई पु. भंवरलाल नंदकिशोर ईश्वर सिह ना बा सा माता मानू बाई वि हरि पन्ना रूग्गा पिता लच्छा हि 1/2 स भा शिवलाल होकम सिंह पिता लालजीराम सम्पतबाई वि लालजीराम हि 5/12 सभा भैरू पिता बद्दा व गीताबाई श्यामूबाई पु बद्दा हि 1/12जाति बलाई नि.ग्गप्रम भूमिस्वामी
1.100
0.380
योग
17
0.420
0.160
1194
होकम सिह पिता लालजीराम जाति बलाई नि.ग्गाम भूमिस्वामी
0.420
0.160
योग
0.420
0.160
1195
18 शिवलाल पिता लालजी जाति बलाई नि.ग्गाम भूमिस्वामी
0.420
0.160
योग
0.460
0.160
1196
19 ओमप्रकाश पिता मन्ना लाल जाति बलाई
0.160
0.460
योग
20
0.160
0.470
1197
कैलाशचंद्र पिता मन्नालाल जाति बलाई
0.470
0.160
योग
21
0.130
0.460
1198
घांसीराम पिता मन्नालाल जाति बलाई
0.250
0.250
1204
0.710
0.380
योग
22
0.260
1203
0.260
ओमप्रकश पिता मन्नालाल जाति बलाई
0.260
0.260
योग
0.110
1205
0.260
23 भागीरथ पिता नाथू जाति चमार
0.110
योग
0.260
0.260
0.260
1215
24 शंकरलाल पिता नाथूलाल जाति चमार
0.260
0.260
योग
1216
0.260
0.260
25 शिवलाल पिता नाथूलाल जाति चमार
योग
0.260
0.260
महायोग
14.510
6.020
नोटः- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसवनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 574
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 12 जनवरी 2018 प्र. क्र.- 13-अ-82-17-18-559.-
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , कालम (6) में वर्णित किए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अर्जित होने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं धारक का नाम अनुसूची कमांक-2 में वर्णित है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
नगर/ ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे ०में)
6
5
4
3
2
1
0.240
बगदरा
भैसदेही
भैसदेही से बगदरा मार्ग हेतु
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/ स ) बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
धारक का नाम
अ०क्र०
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
रकबा हे० में से
खसरा नम्बर
5
4
3
2
1
0.140 हे0
1.017
मल्लू व ० मन्नू जाति कोरकू सा०देह
1
65/1
0.100 हे0
1.018
मुन्ना व ० चिन्ध्या जाति कोरकू सा० देह
1
65/2
0.240 हे0
योग
1- चूंकि प्रस्तावक विभाग (लो नि वि ) द्वारा ग्राम भैसदेही से बगदरा मार्ग निर्माण कर लिए जाने के फलस्वरूप प्रभावित हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि, अर्जन हेतु प्रस्तावित है । इस अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू-अर्जन अधिकारी ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पद पर भी अपलोड किया गया है । 575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
प्र. क्र.-02-अ-82-16-17-560.-
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग
क्षेत्रफल(है ०में)
4
3
2
0.148
भाण्डवा
भैसदेही
5 भाण्डवा (जिला बैतूल ) से गोहटी ( जिला हरदा ) मार्ग हेतु
1 बैतूल (म०प्र०)
2
अनुसूची
( प्रभावित धारको की सूची )
धारक का नाम
अ०क्र ०
अर्जन की भूमि का रकबा हे० में
रकबा हे० में से
खसरा नम्बर
5
4
3
2
1
0.148 है0
1
0.769
195/2
रतन , शिवलाल , शिवराम, करण व ० मौजी, उमदा बेवा मौजी, रम्मी बेवा मौजी, सुनिता ना बा छतन वली मां रम्मी बेवा छतन जाति ठाट्या सा देह ।
0.148 हे0
योग
(2) चूंकि भाण्डवा (जिला बैतूल ) से गोहटी (जिला हरदा ) मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
576
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017 क्रमांक 38- अ-82-17-18-16525
:
परियोजना का नाम
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं पटनाखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/ PS - MS/MPPCB/ SEAC/Tor - RVP ( 139 ) /2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013 ) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1)
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं पटनाखुर्द माइनर नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
केसली
2. तहसील
3. ग्राम
बमनी
4. पट.ह.नं.-
15
: 1.500 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का
प्रकार
स. क्र.
खसरा क्र.
भूमि क प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
1
2
3
4
7 1
भूमिस्वामी
1.080
374/1
0.160 राजकुमार पिता नारायण सींग, भगवतसींग पिता तुलसीराम माखन पिता तखतसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
0.310 0.040
374/3
भूमिस्वामी
0.040
0.080
374/4
भूमिस्वामी 377
0.220
1.120
2
भूमिस्वामी
नारायण सींग वल्द नन्हू साकिन देह
1.980
386/1
2
भूमिस्वामी
तुलसीराम पिता नन्हू साकिन देह
1.860
0.500
386/2
3
भूमिस्वामी
तखत सींग पिता नन्हू साकिन देह
1.780
386/3
4
भूमिस्वामी
373
0.310
0.140 सियारानी वेवा काशीराम, पारवती पुत्री काशीराम, बैजनाथ वल्द गजराज, प्रहलाद पिता बैजनाथ, शंकर, जयराम, शेवदयाल, गोविन्द, मीराबाई, कल्लोबाई पिता मिहरापसींग , बलराम पिता खिलान, सुखरानी वेवा खिलान, दुरगसींग पिता धोकलसींग , रूपरानी वेवा धोकलसींग साक्रिन देह 577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
भुवानी, परमलाल, मुन्ना पिता उमराई साकिन देह
भूमिस्वामी
0.960
0.160
374/2
6
भूमिस्वामी
0.290
614/1
0.100 दलपा, द्वारका, दिल्ला, बन्टू पिता उमराई, शांतिबाई, गुड्डीबाई पिता उमराई साकिन देह
7 कैलाश पिता विन्द्रावन साकिन देह
0.220
भूमिस्वामी
0.060
649/1
भूमिस्वामी
0.220
649/2
0.060 8
भूमिस्वामी 672 0.920
0.020 काशीराम वल्द मोहन, तुलसीराम , नत्थीबाई पिता तुलसीराम, शिवप्रसाद , सुन्दर पिता कन्छेदी, जयराम, दयाली पिता उदयराम , कुंवरबाई, पानबाई पिता उदयराज, वली माँ व खुद फूलरानी वेवा उदयराम, बलियाबाई, गनेशी, मथुरा पिता दिबई, चित्तर, दुरजन, मुन्ना पिता शिवप्रसाद, जगरानी वेवा शिवप्रसाद साकिन देह
योगः-
1.500
11 11.130
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सांत- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।। [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
578
क्रमांक 78-अ- 82-17-18-200
सागर, दिनांक 5 जनवरी 2018 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि कं अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के नहरा गठित सामाजि समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एव उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसे सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(2)
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट. ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
2
1
1 लक्ष्मणसींग रविन्द्रसींग पिता बखतसींग शकुनबाई बेवा बखतसींग बायूसींग पि. मकुन्दीसीग लोधी निवासी देह
2 जयराम सीताराम नर्मदा भरत पिता काशीराम साकिन देह
3 कैलाशचंद पिता दीपचंद साकिन देह 4 कपूरीबाई पति उत्तमचंद निवासी बण्डा 5 उत्तमचंद पिता पन्नालाल साकिन देह 6 राजकुमार पि. रूपनारायण कारोलिया सा. देह 7 गंधर्वसींग पिता जसरथ सींग राजपूत सा. देह 8 धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी साकिन देह 9 साहबसींग पि. जसरथसींग साकिन देह लोटनसींग पिता जसरथसींग साकिन देह 10
रमला पिता जवरा साकिन देह
11
राजेन्द्र पि सुखलाल साकिन देह
12
13 दम्मू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्लू ललता पि नथू मुकेश नरेश नावा पिता व पालक लखन मनीषा रामदेवी पिता लखन गीता बेवा लखन साकिन देह
बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु
सागर
बण्डा
नीमोन
15
2.310 हे.
::अनुसूचीः:
भूमि का प्रकार खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
5
4
3
0.680 0.06
206/1
भूमिस्वामी
0.12
2.940
178
भूमिस्वामी
0.10
1.210
177
भूमिस्वामी
0.02
176 0.090
भूमिस्वामी
0.05
0.990
854/1
भूमिस्वामी
0.03
1.460
175
भूमिस्वामी
0.05
0.610
169/1
भूमिस्वामी
0.1
0.810
171
भूमिस्वामी
0.09
0.670
153
भूमिस्वामी
0.02
0.350
114
भूमिस्वामी
0.04
3.080
107/1
भूमिस्वामी
3.090 0.18
107/2
भूमिस्वामी
0.03
109/1 0.310
भूमिस्वामी
0.03
0.300.
109/2
भूमिस्वामी
0.18
1.250
108/1
भूमिस्वामी 579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
कस्तूरीबाई पति छतरसींग साकिन देह भूमिस्वामी
14
छुट्टिया पिता दुल्ला सििकन देह
15
भूमिस्वामी
सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहरसींग साकिन देह 16
भूमिस्वामी
धनसींग पि गनेश साकिन देह
17
भूमिस्वामी
18
भूमिस्वामी
19
भूमिस्वामी
रूपनारायण शिवनारायण पिता राजाराम मालतीबाई पिता राजाराम विश्नु महेश पिता हरीनारायण संतोषबाई पुत्री हरीनारायण साकिनदेह
20.
भूमिस्वामी
गुलाबसींग मुन्नासींग वीरेन्द्रसींग पिता नत्थूसींग केशरबाई पुत्री नत्थूसींग साकिन देह पवनकुमार पिता रूपनारायण साकिन देह 21
भूमिस्वामी
वीरेन्द्रसींग पिता धीरज सींग सििकन देह 22
वीरसींग पि रगवरसींग साकिन देह
23
भूमिस्वामी
हल्काई पिता हुकुमसींग साकिन देह 24
भूमिस्वामी
प्रेमबाई बेवा फूलसींग साकिन देह
25
भूमिस्वामी
सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहर सिंह साकिन देह 27
योगः-
0.16
99 2.140
0.13
836/2 0.410
0.08
0.810
838/1
0.05
0.640
839
0.640 0.10
830
0.14
2.450
840
0.02
0.100
842/1
0.05
0.120
841/1
0.08
1.210
भूमिस्वामी 856
भूमिस्वामी 855/1 0.150 0.10
0.11
0.160
855/2
0.04
0.400
854/2
0.15
852 1.200
28.270 2.310
28
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 580
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 39- अ- 82-17-18-203
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS - MS / MPPCB /SEAC - I /TOR( 283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1 )
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत मड़खेड़ा जागीर माईनर नंबर-5 नहर निर्माण
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
सागर
2. तहसील
3. ग्राम
मड़खेरा जागीर
:
4. पट.ह.नं.-
130
2.896 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
सरल
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
भूमि प्रका क्र.
खसरा नंबर
कुल रकवा (हेक्टयर में )
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
3
4
6 2
1
5
7
2.220
1
1011
0.258 सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
2
2.120
1012/1
भूमिस्वामी
0.432 संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरूप्रसाद पाण्डे सा. देह भूमिस्वामी
0.800
3 प्रकाश पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
1012/2
भूमिस्वामी
72
नन्नूपिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी
4
1.510
0.294
भूमिस्वामी
प्रेम बल्द अमान सकिन देह
0.420 5
1.970
75/1
भूमिस्वामी
1.000
75/2
भूमिस्वामी
चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी
1.700
84
0.092 6
भूमिस्वामी
0.390
7
0.084 जमना पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी
76/1
भूमिस्वामी
8
0.400
0.187
76/2
भूमिस्वामी
मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी
0.380
9 नरान पिता गुलाब सांकिन देह
78/1
0.022
भूमिस्वामी
0.400
परषोत्तम पिता नन्हेभाई साकिन बिलहरा
10
78/2
भूमिस्वामी
रामचरन पिता घस्सा साकिन देह
0.400
11
82/1
0.106
भूमिस्वामी
महत्ताय पित्ता घस्सा साकिन देह
0.400
12
82/2
भूमिस्वामी
तरवर पिता घस्सा साकिन देह
0.400
13
82/3
भूमिस्वामी
1.400
0.324
भूमिस्वामी
मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी सा. देह भूमिस्वामी
14
83/1
0.400
पुरषोत्तम पिता नन्हेभाई सा. देह भूमि स्वामी
15
83/2
भूमिस्वामी 581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
16
0.270
81/1
भूमिस्वामी
0.130 पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोडी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह
नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह
0.530
17
81/2
भूमिस्वामी
0.790
शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह
18
0.149
भूमिस्वामी 80
45
0.220
0.048 बाबूसिह पिता प्रहलादसींग साकिन देह
19
भूमिस्वामी
0.180
कमलेश हल्लेभाई कुवरबाई पिस. विन्द्रावन सा. देह
44/1
20
भूमिस्वामी
0.015
0.060
21 गीताबाई पुत्री विन्द्रावन साकिन देह
44/2
भूमिस्वामी
0.100
43
0.061 22
भूमिस्वामी
शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह
23
42
0.050
0.029
भूमिस्वामी
पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह
41
1.080
0.077
भूमिस्वामी
24 श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद साकिन देह
0.040
39
0.002
भूमिस्वामी
38
0.100
0.003
भूमिस्वामी
37
0.320
0.096 25 पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह
भूमिस्वामी
26
0.270
0.067
36
भूमिस्वामी
गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी
19.9
2.896
29
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
582
क्रमांक 40-अ-82-17-18-204
:
परियोजना का नाम
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव Date 23/10/13 क्रमांक-763/PS- MS /MPPCB / SEAC /Tor - RVP ( 139 )/2013 (प्रकरण क्रमांक-1716 /2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: - (1)
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
केसली
2. तहसील
गंगवारा
3. ग्राम
13
4. पट.ह.नं.-
0.639 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
3
4
2
1
0.086
1.260
7
भूमिस्वामी
1
संतोषरानी वेवा करन सींग , गोविन्द, नीलेश नाबालिग वल्द करनसींग , लक्ष्मीबाई नाबालिग पुत्री करनसींग वली माँ संतोषरानी वेवा करनसींग साकिन देह
0.084
1.340
8
भूमिस्वामी
उमारानी जोजे मिहरबान सिंह साकिन गौरझामर
2
0.080
1.590
11
भूमिस्वामी
3
रतन उर्फ श्यामसिंह , परषोत्तम उर्फ परसराम पिता शेवसींग साकिन गौरझामर
0.050
2.620
56/2
भूमिस्वामी
4
नारान काशीराम श्रीराम पिता तुलसीराम साकिन गौरझामर
0.064
1.410
57/5
5
भूमिस्वामी
भगवानदास लक्ष्मीनारायण हेमराज वालिग दशरथ नाबालिग पिता अमान वली व खुद माँ द्रोपतीबाई वेवा अमान, मेनाबाई, रामकलीबाई, आशाबाई, जानकीबाई पुत्री अमान, इमरती नाबालिग पुत्री पालक पार्वती पिता कमलेश साकिन बमनी जिला नरसिंहपुर हेमराज, केशव पिता प्रेमनारायण, रेवतीबाई, हेमलबाई, हीराबाई, जमनाबाई पुत्री प्रेमनारायण गुलाबरानी वेवा प्रेमनारायण साकिन देह 583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0.600
0.150
57/6
भूमिस्वामी
दशरथ वल्द अमान साकिन देह
6
रामचरन वल्द हिरऊ लक्ष्मीबाई जोजे रामचरन
0.125
1.000
168/4
भूमिस्वामी
7
आदिवासी शासकीय पट्टेदार
0.639
9.820
07
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं कुरूंगा।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60' (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री. जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । क्रमांक 41-अ-82-17-18-205
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763 / PS - MS / MPPCB / SEAC / Tor - RVP ( 139 )/ 2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/ 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
584
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
(1 ) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4.. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
: सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
: सागर
केसली
जैतपुर
: 22
: 2.970 है.
:: अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का
प्रकार
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1
सुभान खां, करीम खां, रहीम खां, मुन्ना खां, रसीद खां पिता शेखलाल बल्ली पुत्र शेखलाल साकिन देह
2 राजेश कुमार वल्द परषोत्तम साकिन देह 3
आशुतोष नाबालिग वल्द राजेश वली बब्बा परषोत्तम वल्द बाबूलाल साकिन देह 4 रत्तू वल्द धनसींग साकिन देह प्रेमरानी जोजे रामनाथ साकिन देह 5
6
साकिन देह संतोष वलद विपंतू, महरानी देवा विपतू 7 राजेश कुमार वल्द परषोत्तम साकिन देह 8 हरिशंकर, आनंद कुमार वल्द रामा सा. देह 9
महेश, महेन्द्र, शीलचंद, जिनेश, हरेश कुमार, वेवा गुलझारीलाल, ममता, सुधा पुत्री छोटेलाल पिता गुलझारीलाल , कुसुमरानी गुलझारीलाल साकिन देह
10 महेश , महेन्द्र पिता गुलझारीलाल साकिन देह 11 जिनेश कुमार वल्द गुलझारी साकिन देह केशव पिता काशीराम साकिन डोमा 12
13
साकिन देह शुभम वल्द शिवकुमार, सीमा वेवा शिवकुमार 14 रामा वल्द हल्कू साकिन देह
15
रामकुमार , राममिलन , रामनरेश , रामकृष्णा बालिग सत्य, गोविन्द, अशोक कुमार, श्रीराम पिता राधेश्याम , प्रेमरानी वेवा राधेश्याम साकिन देह
16 सुदामा पिता भैयालाल साकिन देह 17 चन्द्रभान सिंह पिता रामस्वरूप साकिन देह थम्मन वल्द हीरालाल साकिन देह
18
19 रमाकांत पिता बाबूलाल साकिन देह
अर्जित भूमि (रकबा हे. में) खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
6
4
3
5
2.050
0.170
13
भूमिस्वामी
0.180
0.900
भूमिस्वामी 20/1
0.300
0.050
21/1
भूमिस्वामी
0.220
1.600
27/2
भूमिस्वामी
1.610
0.190
28/2
भूमिस्वामी
0.050
0.790
34
भूमिस्वामी
0.170
0.370
भमिस्वामी 42/1
0.120
0.810
145
भूमिस्वामी
0.150
0.940
146/1
भूमिस्वामी
0.100
0.900
146/2
भूमिस्वामी
0.050
0.410
146/5
भूमिस्वामी
0.070
0.360
146/4
भूमिस्वामी
0.120
0.890
159/2
भूमिस्वामी
0.200
1.970
279
भूमिस्वामी
0.050
0.380
280
भूमिस्वामी
0.040
0.200
भूमिस्वामी 281/1
0.210
0.470
283/2
भूमिस्वामी
0.010
0.040
293/5
भूमिस्वामी
0.060
0.550
294/1
भूमिस्वामी
0.010
0.800
295/1
भूमिस्वामी 585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0.080
0.450
355/1
भूमिस्वामी
20 गनेश प्रसाद वल्द रामप्रसाद साकिन जैतपुर
0.040
0.490
355/2
भूमिस्वामी
21
भगवानसींग साकिन देहचुवा बलराम वल्द सूरतसींग
0.160
1.560
356/1
भूमिस्वामी
22 सूरतसींग वल्द गनेश साकिन देह
0.470
5.930
16
भूमिस्वामी
23
श्री देव मुरलीधर जी मंदिर मौजा देह मुह. देवकीनंदन, विश्वनाथ पिता रामसहाय, रामस्वरूप पिता परसादी, सुखराम पिता देवकरन, रामनरेश पिता भगवतशरण, अशीष पिता रमेश प्रबंधक कलेक्टर सागर
2.970
24.770
24
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 586
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 42-अ- 82-17-18-206
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत भाईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763 /PS - MS/ MPPCB /SEAC /Tor- RVP( 139 ) /2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण (1)
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
केसली
2. तहसील
डोमा
3. ग्राम
21
4. पट.ह.नं.-
1.910 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में) अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
6
7
5
4
3
2
1
0.660
0.110
400
भूमिस्वामी
1 खूबसींग पिता टुण्डे साकिन देह
0.020
0.240
348
भूमिस्वामी
0.090
0.280
349
भूमिस्वामी
2
साकिन देह छोटेलाल भैयाजी, होती , लालप्रभु पिता सिग्राम
0.040
0.300
335/1
भूमिस्वमी
3 सोहन वल्द बहादुर साकिन देह
0.010
0.210
336/1
भूमिस्वामी
0.030
0.300
335/2
भूमिस्वामी
4 तुलसीराम, परताप पिता रतनसींग साकिन देह
0.030
0.210
336/2
भूमिस्वामी
5 तुलसीराम, परताप पिता रतनसींग साकिन देह
0.050
0.360
331/1
भूमिस्वामी
भैयाजी पिता सिग्राम सींग साकिन देह
6
0.060
0.360
331/2
भूमिस्वामी
होतीलाल पिता सिंग्राम सींग साकिन देह
7
0.500
0.070
327/2
भूमिस्वामी
8 कुसुमरानी जोजे पूरनसींग साकिन देह
0.470
0.070
327/3
भूमिस्वामी
9 दीनदयाल वल्द लक्ष्मन साकिन देह
0.060
0.200
भूमिस्वामी 325/6
10 अनुराधा पति मोहन सिंह लोधी साकिन देह
0.020
0.470
323/2
भूमिस्वामी
11 रामनाथ पिता खुमान साकिन देह 587
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
परसराम वल्द जगन्नाथ साकिन देह
12
भूमिस्वामी
13
घनश्याम नाबालिग वल्द व वली मोतीलाल वल्द उदयराम साकिन देह
भूमिस्वामी
14 मनोहर पिता खरगराम साकिन देह
भूमिस्वामी
15
लवकुश नाबालिग वल्द हाकम वली आजी कुसुमरानी साकिन देह
भूमिस्वामी
16 हाकम वल्द हरीराम साकिन देह
भूमिस्वामी
17
धरमदास, ग्याप्रसाद, सुनील कुमार पिता जगदीश सा. देह
18
अजित कुमार, सुरेन्द्र कुमार, जीवन, शीतलचंद पिता हुकमचंद , जैन्तीबाई, सुलोचना, चंदाबाई कमल , श्रीरजनी, सुषमा पिता हुकमचंद, गेंदाबाई वेवा हुकमचंद , प्रेमचंद, ताराचंद, उत्तमचंद, भागचंद वल्द पन्नालाल सा. जैतपुर
19
सुहागरानी वेवा गुलाब साकिन देह सीताराम बक्ते, मूरत , दलीप, वनदेवी पुत्री गुलाब, 20
गोकल, रामअवतार पिता मकुन्दी, सरस्वती, शांतिबाई, नन्हीबाई, राजकुमारी पुत्री मकुन्दी, बृजरानी वेवा मकुन्दी साकिन जैतपुर भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
21
बलवंतसींग, माहनसींग , गजराजसींग , पूरनसंग , काशीराम पिता फूलसीग लोधी साकिन देह पूरन , मुन्ना, दशरथ पिता शोभाराम, दिनेश वल्द भागीरथ वली माँ व खुद सुमतरानी वेवा भागीरथ भागीरथ , पार्वती , ममता, सीमा वती नाबालिग पिता 22
साकिन देह महेश , श्यामलाल पिता सीताराम , रानी वेवा सीताराम , पार्वती पुत्री सीताराम साकिन देह 23
शिवदयाल, रामक्रेश पिता खूबसींग लोधी साकिन देह
24
जगदीश पिता निरपत साकिन देह
25
योगः-
0.070
0.200
312/1
0.060
0.400
312/2
0.010
0.220
312/5
0.080
1.000
196/482/1
0.100
1.400
196/482/3
0.080
1.210
202/3
0.270
3.140
200/1
भूमिस्वामी
0.020
2.020
117
भूमिस्वामी
0.050
0.590
119
भूमिस्वामी
0.010
0.030
396
भूमिस्वामी
0.220
3.360
444
भूमिस्वामी
0.070
1.680
330
भूमिस्वामी
0.030
0.390
334
भूमिस्वामी
0.060
0.610
352/3
भूमिस्वामी
0.030
0.300
355/1
भूमिस्वामी
0.090
2.220
202/1
भूमिस्वामी
1.910
29 23.330
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 588
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 43-अ-82-17-18-207
:
परियोजना का नाम
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS- MS/ MPPCB / SEAC /Tor - RVP( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1)
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
केसली
2. तहसील
3. ग्राम
सोनपुर
13
4. पट.ह.नं.-
1.620है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार स. क्र.
अर्जित भूमि (रकबा हे . में)
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
3
4
2
1
52
0.700
0.030
भूमिस्वामी
नंदकिशोर वल्द दयाली साकिन देह
1
0.040
0.090
86/1
भूमिस्वामी
0.450
0.030
भूमिस्वामी 53
2 फागू वल्द ग्याप्रसाद साकिन जनकपुर
0.430
0.100
54/3
भूमिस्वामी
1.160
0.100 कमलरानी पति नंदकिशोर साकिन देह
3
57/1
भूमिस्वामी
0.090
0.590
86/2
भूमिस्वामी
4 सुभाषचंद वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर
0.100
1.160
122/1
भूमिस्वामी
0.090
1.040
121/1
भूमिस्वामी
5 मिहीलाल वल्द तुलसीराम साकिन जनकपुर
0.020
0.170
122/2
भूमिस्वामी
1.040
0.100 6
121/2
भूमिस्वामी
चतुर्भुज वल्द मिहीलाल साकिन देह
0.010
0.040
भूमिस्वामी 121/3
7
रेवाराम गुलाबसींग बालीप्रसाद पिता बाबूलाल साकिन देह
2.080
0.140
125/1
भूमिस्वामी
0.180
0.050
125/2
भूमिस्वामी
8
0.120
127
3.690
भूमिस्वामी
रेवाराम, गुलाबसींग बाली प्रसाद पिता बाबूलाल गुलाबबाई, खरपाबाई वेवा बाबूलाल साकिन देह
2.050
0.100
128/1
9
भूमिस्वामी
रेवाराम वल्द बाबूलाल साकिन देह
2.050
0.150
128/2
भूमिरवामी
10 गुलावसींग वलद बाबूलाल साकिन देह 589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0.050
128/3 2.060
भूमिस्वामी
11 बालीप्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह
0.030
130/6 0.180
भूमिस्वामी
0.040
0.310
भूमिस्वामी 130/2
12 रमेश वल्द जगमोहन साकिन जनकपुर
0.030
130/3 0.220
भूमिस्वामी
13 वीरेन्द्र कुमार वल्द शीतलचंद साकिन गौरझामर
गजराज गौरीशंकर पिता मनमोद साकिन
0.200
1.890
131/1
भूमिस्वामी
14
जनकपुर
1.620
21 21.580
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में "कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014-सात-शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
सागर, दिनद्रंक 6 जनवरी 2018 क्रमांक 44-अ-82-17-18-216
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763 /PS - MS / MPPCB/SEAC/ Tor- RVP( 139 ) / 2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
(1) परियोजना का नाम
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
(2) भूमि का विवरण
सागर
:
1. जिला
केसली
2. तहसील 590
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
पटनाखुर्द
3. ग्राम.
16
4. पट.ह.नं.-
0.430 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
खसरा क्रमांक
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
4
3
2
1
0.020
0.110
283/3
भूमिस्वामी
रामसहाय वल्दर हरीराम साकिन देह
1
0.080
0.200
187/1
भूमिस्वामी
0.020
0.150
174
भूमिस्वामी
2
प्रेमनारायण , धनश्याम पिता शोभाराम, भागबाई, इन्द्रवती, दुर्गाबाई पुत्री शोभाराम, कस्तूरीबाई वेवा शोभाराम साकिन देह
0.050
0.490
120/1
भूमिस्वामी
0.610
0.140
523/1
भूमिस्वाभी
3
0.030
0.090
508/1
भूमिस्वामी
यशवंतसींग, तरवर सींग, निजामसींग , हरिनारायण , गनेशसींग पिता छोटेलाल, राजबाई, पर्वत, उमाबाई पुत्री छोटेलाल साकिन देह
0.020
0.490
120/2
भूमिस्वामी
4
मुकेश नाबालिग वल्द व वली निजामसींग , निहरबानसींग नाबालिग वल्द व वली यशवंत सींग , मिहीलाल नाबालिग वल्द व वली तरवर सींग, उमेश नाबालिग वल्द व वली हरिनारायण , राजेन्द्र नाबालिग दल्द व वली मनेशसींग साकिन देह
0.020
0.400
459/3
भूमिस्वामी
पार्वतीबाई पुत्री डोमन साकिन देह
0.050
0.170
513
भूमिस्वामी
5 सुगम नाबालिग वल्द साहब वली लालसींग साकिन 6 देह
0.430
09 2.710
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष लय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 45-अ-82-17-18-217
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद (2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS- MS/MPPCB/SEAC -I /TOR( 283 )/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
(1) परियोजना का नाम
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8 एवं 9 नहर निर्माणः (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
सागर
3. ग्राम
बेरखेड़ी मड़िया
:
4. पट.ह.नं.-
133
6.516है.
स.क्र.
खसरा नंबर
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल: भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टयर में )
7
6 1
4
5
2
3
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8
1
1.270
191/1
भूमिस्वामी
0.240 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर
1.210
191/2
भूमिस्वामी
2
0.350
192/1
भूमिस्वामी
0.134 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर
3
0.800
192/2
भूमिस्वामी
विनीत कुमार पिता डॉ दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर
4
2.710
193/1
भूमिस्वामी
0.605
2.600
5
सुहागरानी पति नन्हेभाई पता सा. सींगना ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना
भूमिस्वामी 193/2
6
0.150
190/1
भूमिस्वामी
जगन्नाथ वल्द कुदंऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना
7
0.690
0.211 हम्मीर सींग पिता कुदंऊ साकिन देह
190/2
भूमिस्वामी
8
0.290
190/3
भूमिस्वामी
अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता. सागर
0.910
190/4
भूमिस्वामी
0.278
3.010
9
189
जगन्नाथ वल्द कुदंऊ सकिन सींगना
भूमिस्वामी
10
0.710
भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना
188/1
भूमिस्वामी
0.192 11
0.700
महताब बल्द नन्ना साकिन सींगना
188/2
भूमिस्वामी
12
0.200
रूपसींग बल्द नन्ना साकिन सींगना
188/3
भूमिस्वामी
13
1.200
188/4
भूमिस्वामी
रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिनसींगना [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
592
14 रामसेवक अमोल पिस . नुन्ना साकिन सींगना 15 अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना
16 लालसींग वल्द मुल्ले साकिन सींगना
17 कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना
18 मुन्नालाल वल्द खेतसींग साकिन सींगना
19 सुनील बल्द प्यारेलाल साकिन सींगना
20 प्यारेलाल बल्द खेतसींग साकिन सींगना
21 बालचंद पिता मूल्ले बसारे सींगना
22 पूर्णब्रम्हसिंह पिता पारब्रम्हसिंह , नीलेशसिंह उर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह
23 पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह 24 राहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना
25 सोनूनावाः पिता हिमम्त वली मा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना
26 मोनू नावा. पिता हिम्मत वली मां आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना
27 भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना
28
महताब बल्द नन्ना सींगना
2
0.410
187/1
भूमिस्वामी
1.200
भूमिस्वामी 187/2
0.400
भूमिस्वामी 187/3
0.410
187/7
भूमिस्वामी
0.400
भूमिस्वामी. 187/4
0.610
187/5
भूमिस्वामी
0.410
187/6
भूमिस्वामी
0.979
1.000
187/11
भूमिस्वामी
0.610
भूमिस्वामी 187/8
0.400
भूमिस्वामी 187/9
0.600
भूमिस्वामी 187/10
0.400
भूमिस्वामी 187/12
0.400
187/13
भूमिस्वामी
0.400
187/14
भूमिस्वामी
0.429
1.320
186/2
भूमिस्वामी
5.090
186/3
भूमिस्वामी
1.200
98/1
भूमिस्वामी.
0.274
1.200
98/2
भूमिस्वामी
1.200
98/3
भूमिस्वामी
1.660
100/1
भूमिस्वामी
0.120
1.670
भूमिस्वामी 100/2
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-9
29 श्री दवी दुर्गा जी मुह. महराज सींग वल्द धरमसींग साकिनदेह
30 इशरार अहमद सिद्वीकी पिता सहाबुद्वीन साकिन खिंरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा
31 भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह
32 भागीरथ पिता मुन्ना साकिन देह
33 इशरार अहमद सिद्धीकी पिता सहाबुद्वीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा
34 इशरार अहमद बल्द सहाबुद्वीन सिद्वीकी खिससाडोहतहसील. परासिया जिला छिंदवाड़ा 35. लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बांदरी 36 तखत पिता भबूदे साकिन देह
37 डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर
38 गुरमिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर
39 प्रहलाद बल्द तेजसींग सििकन देह
40 करैयावारी उर्फ कोंसाबाई पति मूरतसींग सकिन दह 41
श्रीराम बल्द निरभेसिंह साकिन देह
42 राजू पिता महादेव सििकन देह
43 संतोष पिता रामदयाल साकिन देह
44 शिवलाल पिता जगदीश सकिन देह
45
शालकराम रमेश पिता गोविन्दसींग साकिन सींगना 46 सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली कृष्णकुमार पिता दामोदर सा. देह
47 हरनाम, श्री राम बल्द निर्भय सींग द्रोपतीबाई वेवा निर्भय सींग साकिन देह
0.456
5.250
241/1
भूमिस्वामी
0.306
1.360
237/1
भूमिस्वामी
0.300
237/2
भूमिस्वामी
0.286
0.240
224/1
भूमिस्वामी
0.140
224/2
भूमिस्वामी
0.160
224/3
भूमिस्वामी
0.125
1.910
223
भूमिस्वामी
0.250
0.610
222
भूमिस्वामी
0.400
220/1
भूमिस्वामी
2.450
220/2
भूमिस्वामी
0.360
1.000
भूमिस्वामी 220/3
0.500
220/4
भूमिस्वामी
0.020
0.880
228
भूमिस्वामी
0.029
1.120
225
भूमिस्वामी
0.021
2.100
230
भूमिस्वामी
0.015
0.130
भूमिस्वामी 219/1
0.130
भूमिस्वामी 219/2
0.140
भूमिस्वामी 219/3
3.230
218/1
भूमिस्वामी
0.362
2.000
218/2
भूमिस्वामी
0.032
3.100
217
भूमिस्वामी 593
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
3
48
1.820
216/1
मोहन कल्लू पिस. डोमन साकिन देह
भूमिस्वामी
49
1.820
कलू पिता डोमन सकिन देह
216/2
0.792
भूमिस्वामी
मुलाबाई उर्फ स्वराजरानी वेवा डोमन साकिन देह
1.820
216/3
भूमिस्वामी
योगः-
6.516
70.400
60
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागरं को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्रमांक 46-अ-82-17-18-218
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553 / PS -MS/MPPCB /SEAC - I /TOR (283 )/ 2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनाँक 28/10/2020 तक वैध है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
(1) परियोजना का नाम
परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बम्हौरी माईनर नंबर-2 एवं 4 नहर निर्माण
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
:
सागर
2. तहसील [भाग 1 594
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
: बम्हौरी
3. ग्राम
:
133
4. पट.ह.नं.-
7.877 है.
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल:
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नंबर
स्वामित्वका प्रकार
कुल रकवा (हेक्टयर में ) (हेक्टयर में ) अर्जित रकवा 'सरल क्र.
भू व प्रद
6
3
4
5
2
1
बम्होरी माईनर नंबर-2
0.020
0.720
83
भूमिस्वामी
कोमल नोनीतराम पिस. पंचा पारवती पुत्री पंचा, किशनपुरवारी वेवा बट्टू, रामा, दमरू पिता बट्टू, देववती पुत्री बट्टू साकिन बेरखेड़ी
0.002
0.410
85
भूमिस्वामी
2
अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन पिस. अनंतराम सा. देह
0.326
0.240
58/1
भूमिस्वामी
3
रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिनदेह नरेन्द्र पिता बब्बू सांकिन बिलहरा हिस्सा 0.10 हे.
0.600
58/2
भूमिस्वामी
माधव प्रसाद पिता जग्नाथ प्रसाद साकिन देह
4
0.400
58/3
भूमिस्वामी
रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह
5
117
0.002
0.360
भूमिस्वामी
6
विनोद कुमार बल्द शंकरलाल मीनाबाई बेवा अनिल कुमार ज्योति स्वाति सुनीता स्मिता सोनम नावा. पूत्री अनिल कुमार वली मां मीनाबाई बेवा अनिलकुमार साकिन सिमरिया
सेवाखातेदार
0.634
128/4
3.150
डेलन पिता परम साकिन देह सेवा खातेदार
7
0.154
0.200
131
भूमिस्वामी
8
शालीबाई पुत्री घसिया झलकन संजू भगवानदास नावा. पिता व पालक कुन्दन पिता दीना जीवन बल्द प्यारेलाल साकिन देह
0.566
132/1
1.470
भूमिस्वामी
9 तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्ठूलाल ब्रजेशकुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्ठूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टठूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्ठूलाल पता सां बिलहरा
0.400
132/2
माया पत्नि माधवप्रसाद साकिन सींगना
भूमिस्वामी
10
0.120
0.194
133/1
भूमिस्वामी
कमलसिंह बल्द हरिशंकर साकिन बिलहरा
11
0.480
0.016
भूमिस्वामी 133/2
बम्हौरी माइनर नंबर-4
209
3.040
0.004
भूमिस्वामी
12 वीरसींग बल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया
210
2.750
0.270
भूमिस्वामी
13 निर्भयसींग पिता जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया
1.070
0.144
211/1
भूमिस्वामी
भीकमसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया
14
211/2
1.400
0.228
भूमिस्वामी
15 धमेन्द्रसिंह वल्द गंन्धर्वसिंह साकिन पिपरिया
0.228
211/3
1.400
भूमिस्वामी
16 अमानसींग पिता भीकमसींग साकिन पिपरिया
0.480
0.004
311/320
भूमिस्वामी
17 हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया
212
2:940
0.276
भूमिस्वामी
18 लालसींग राजेन्द्र सींग प्रथमसींग पिता माधोसींग अवधरानी वेवा माधोसींग साकिन पिपरिया
2.670
0.318
214
भूमिस्वामी
19 हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया
219
2.570
0.451
भूमिस्वामी
215
4.410
0.096
भूमिस्वामी
लखनसींग पिता भैयालाल साकिन पिपरिया
20 595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
2.000
0.605
220/1
रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
21
0.600
220/2
भूमिस्वामी
भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद सकिन देह
22
0.600
भूमिस्वामी 220/3
0.900
220/4
भूमिस्वामी
राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह
23
0.528
1.320
218/1
भूमिस्वामी
24 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह
0.400
218/2
भूमिस्वामी
25 बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्वीप्रसाद साकिन देह
245
3.520
0.144
भूमिस्वामी
26 देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह
2.520
244
0.355
भूमिस्वामी
27
सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटाबाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्कीबिन्ना पुत्री अनंदी साकिन सींगना
247
2.070
0.254
भूमिस्वामी
28 सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का साकिन सींगना
248
0.810
0.168 गोविन्द वल्द नन्हेभाई साकिन सींगना
भूमिस्वामी
29
1.400
0.122 दौलत सींग पिता छततरसींग सकिन सींगना
भूमिस्वामी 249/1
30
0.400
जगतसींग बल्द शिवदयाल साकिन सींगना
249/2
भूमिस्वामी
31
1.800
भूमिस्वामी 249/3
नन्हे भाई पिता छत्तर सिंह साकिन सींगना
32
1.320
249/4
भूमिस्वामी
शिवरानी पत्नि छततरसींग साकिन सींगना
33
0.394
1.410
भूमिस्वामी 250/1
राम किसन पिता गोले साकिन संगना
34
0.610
250/2
भूमिस्वामी
गोविन्द पिता नन्हेभाई साकिन सींगना
35
1.010
250/3
भूमिस्वामी
हनमत पिता गोले साकिन सींगना
36
0.144
268
1.100
भूमिस्वामी
37 गोविन्द मुन्ना पिस . मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी साकिन सींगना
0.264
1.450
271/1
भूमिस्वामी
कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना
38
1.130
271/2
भूमिस्वामी
महेश सिंह बल्द भूपत साकिन सींगना
39
1.250
271/3
भूमिस्वामी
भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद साकिन देह
40
0.302
0.400
159/1
भूमिस्वामी
हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना
41
1.050
159/2
भूमिस्वामी
राजेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी
42
0.520
159/3
भूमिस्वामी
प्रहलाद सींग बल्द कमोद साकिन सींगना
43
0.530
159/4
भूमिस्वामी
कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना
44 [भाग 1 596
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
0.115
1.200
158
भूमिस्वामी
हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना
45
0.048
1.020
153
भूमिस्वामी
46 प्रहलाद सिंह हरगोविन्द पिता कमोदसींग साकिन सींगना
0.042
1.500
152
भूमिस्वामी
47 कृष्णा सिंह बल्द लखनसिंह साकिन सींगना
0.043
150
1.120
भूमिस्वामी
किशोरसींग बल्द बट्टूलाल साकिन सींगना
48
0.013
0.750
149
भूमिस्वामी
छतरसींग पिता बट्टूलाल साकिन सींगना
49
0.403
1.610
भूमिस्वामी 269/1
गोविन्द, मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगना
50
0.800
269/2
भूमिस्वामी
भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द
51
0.400
खुशाल साकिन सींगना
भूमिस्वामी 269/3
56 69.800 7.877 योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अंतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 82- अ-82-17-18-323
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
1. जिला
:
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
मदनी जलाशय निर्माण हेतु
सागर
केसली
कछवा
51
41.920 है.
::अनुसूची-1
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम स क्र.
2
1
1 साधूसिंह वल्द परसादी साकिन देह
2. बलराम नाबालिग वल्द वली हुकम साकिन मदनी 3 लालसींग पिता साधू साकिन मदनी
4 मिहरवान नाबालिग वल्द वली गनेश
5 महेश कुमार पिता कन्हैयालाल साकिन देह रविशंकर वल्द रामदीन साकिन देह
6
7 निशा पुत्री बद्रीप्रसाद साकिन देह
8 मदनलाल वल्द रामदीन साकिन देह
पवन वल्द प्रेमसिंह साकिन देह
9
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
6
भूमि क प्रकार 7 4
3
1.600
2.200
भूमिस्वामी 206/1
0.350
0.400
206/2
भूमिस्वामी
0.500
3.600
भूमिस्वामी 206/3
0.400
0.350
भूमिस्वामी 206/4
2.700
3.070
भूमिस्वामी 211/1
0.280
0.230
भूमिस्वामी 212/3
0.210
0.210
214/3
भूमिस्वामी
0.010
0.010
211/2
भूमिस्वामी
0.430
0.430
भूमिस्वामी 210/3
1.760
1.760
भूमिस्वामी 216/1
0.010
0.010
211/3
भूमिस्वामी
0.430
0.430
210/4
भूमिस्वामी
1.760
1.760
भूमिस्वामी 216/2
0.110
0.190
भूमिस्वामी 211/4
0.100
0.100
भूमिस्वामी 210/5
0.160
0.160
भूमिस्वामी 218/2
3.400
3,400
भूमिस्वामी 219
1.010
1.010
212/1
2 भूमिस्वामी
10 धर्मेन्द्र, हरिशंकर पिता महेन्द्र सिंह साकिन देह 11 पुरुषोत्तम वल्द रामदीन साकिन देह
12 रतनसिंह वल्द खेतसिह साकिन देह
13 शेवदीन पिता खेतसींग साकिन देह
14 नन्हेभाई वल्द मानसिंह साकिन देह
15 मोहन पिता शंकर साकिन देह
16 धनीराम पिता शंकर साकिन देह
17 फूलरानी पति रतन सींग साकिन बेरसला 18 शांतिबाई जोजे गुलाम साकिन दह
19 ललताबाई उर्फ मायारानी पति ग्याप्रसाद साकिन देह 20 हरीराम वल्द महुली , भागचंद वल्द महराज सिंह साकिन दह
0.980
1.290
212/2
भूमिस्वामी
0.040
0.910
209
भूमिस्वामी
1.000
2.050
भूमिस्वामी 226/1
0.300
1.250
भूमिस्वामी 226/4
1.610
1.610
225/1
भूमिस्वामी
0.450
225/2 1.100
भूमिस्वामी
0.450
1.100
भूमिस्वामी 225/3
0.800
0.800
भूमिस्वामी 270/1
0.800
0.800
भूमिस्वामी 270/2
0.600
1.600
भूमिस्वामी 270/3
1.000
1.660
271
भूमिस्वामी 598
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
तीरथ वल्द हरीराम साकिन देह
21
22 ज्ञानी वल्द मिहीलाल, लाड़ली जोजे ज्ञानी साकिन देह 23 फूलसिंह पिता मिहीलाल पटीवारी जोजे फूलसींग साकिन देह
24 विजय वल्द इमरत साकिन देह
25 देवी पिता चूरामन, खिलान पिता देवी साकिन देह 26 महेन्द्र कुमार वल्द शिवप्रसाद साकिन सिंगपुर अहस्तांतरणीय
27 इन्द्रानी जोजे मिहरवान सींग साकिन देह भैयाराम वल्द श्रीराम साकिन देह
28
वनमाली पिता कन्हैयालाल साकिन देह भूमिस्वामी 29
रामशंकर पिता कन्हैयालाल साकिन देह
30
राजू, राजकुमार, गायत्री पिता रामसीग , संतोषरानी वेवा
31
रामसींग साकिन मदनी
32 रामप्रसाद वल्द गजराज साकिन मदनी
33 गनेश वल्द जगन्नाथ साकिन मदनी
34 हुकम पिता जगन्नाथ साकिन देह
35 शेवदीन वल्द खेतसींग साकिन देह
रूपसींग पिता खेतसींग साकिन देह
36
37 शंकर वल्द नन्नेभाई साकिन देह
38 हुकुम पिता पूरन साकिन मदनी
39 रामकली जोजे पल्टू साकिन देह
योगः-
1.000
1.000
भूमिस्वामी 272/1
1.500
2.000
272/2
भूमिस्वामी
0.140
0.140
भूमिस्वामी 272/3
0.090
0.150
269/3
भूमिस्वामी
0.400
0.320
भूमिस्वामी 274
0.170
0.470
भूमिस्वामी 275
0.340
1.140
279
भूमिस्वामी
0.740
1.990
भूमिस्वामी 268/2
0.360
1.800
भूमिस्वामी 268/21
0.120
1.100
278
भूमिस्वामी
1.100
1.100
भूमिस्वामी 210/1
0.430
0.430
भूमिस्वामी 210/2
1.070
1.070
भूमिस्वामी 218/1
0.180
0.180
भूमिस्वामी 223/4
2.500
221
2.850
भूमिस्वामी
0.730
0.730
214/1
भूमिस्वामी
1.200
1.200
भूमिस्वामी 214/2
2.230
2.230
215
भूमिस्वामी
0.720
0.720
भूमिस्वामी 214/4
0.730
0.730
भूमिस्वामी 214/5
0.160
222
भूमिस्वामी
0.160
1.100
1.100
भूमिस्वामी 223/1
0.720
0.720
भूमिस्वामी 223/2
0.800
0.800
भूमिस्वामी 223/3
0.320
224
0.320
भूमिस्वामी
58.120 41.920 54
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/1414 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम ' की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय,आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 599
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 8 जनवरी 2018 क्रमांक 83 -अ- 82-16-17-322
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: मदनी जलाशय निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
सागर
1.जिला
केसली
2. तहसील
मदनी
3. ग्राम
50
4. पट.ह.नं.-
12.790 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
अर्जित भूमि (रकबा हे.मे)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7.
6
5
4
3
2
1
0.070
0.550
213/1
भूमिस्वामी
गनेश वल्द जगन्नाथ साकिन देह
1
0.210
0.480
219/1
भूमिस्वामी
0.050
0.170
भूमिस्वामी 224/1
0.150
0.150
भूमिस्वामी 223/1
0.090
1.210
213/2
भूमिस्वामी
2 राजू, राजकुमार पिता रामसींग , गायत्री पुत्री रामसींग,
0.050
0.170
संतोषरानी वेवा रामसींग साकिन देह
224/2
भूमिस्वामी
0.150
0.150
223/2
भूमिस्वामी
0.050
0.550
213/3
भूमिस्वामी
3 हकुम वल्द जगन्नथ साकिन देह
0.210
0.480
भूमिस्वामी 219/2
0.150
0.150
भूमिस्वामी 223/3
0.060
0.170
224/3
भूमिस्वामी
0.150
1.620
भूमिस्वामी 214/1
4 प्रकाश वल्द महराज सींग साकिन देह
0.200
0.480
218/1
भूमिस्वामी
यशवंत पिता तेजसिंह साकिन देह
5
0.220
0.260
221/1
भूमिस्वामी
हीरासिंह पिता प्रहलाद सिंह साकिन देह
6
0.220
0.220
भूमिस्वामी 222/1
0.220
0.220
222/2
भूमिस्वामी
0:280
0.400
298/4
भूमिस्वामी
1.300
1.330
298/1
भूमिस्वामी
संतोष सिंह, इन्द्राज सिंह पिता महेन्द्र सिंह साकिन देह
7 [भाग 1 600
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
0.500
3.380
298/2
भूमिस्वामी
8 खेमचंद, मूलचंद , संतोष, सुभाष, सुरेश पिता दरबारीलाल साकिन देह
0.240
0.640
304
भूमिस्वामी
खेमचंद पिता दरबारीलाल साकिन देह
9
0.050
1.790
302
भूमिस्वामी
10 जिनेन्द्र कुमार वल्द खेमचंद साकिन देह
2.480
2.480
310
भूमिस्वामी
0.690
0.690
311
भूमिस्वामी
4.000
4.360
305
भूमिस्वामी
11
0,350
0.350
श्री देव रघुनाथजी मुह. गोविन्ददास चेला लालदास साकिन बरमान प्रबंधक कलेक्टर सागर
भूमिस्वामी 307
0.210
0.320
भूमिस्वामी 286/1
निरंजन, गोविन्द पिता दयाशंकर साकिन देह
12
0.120
1.000
286/3
भूमिस्वामी
13 रघुराज पिता प्रेमसिंह साकिन देह
0.150
0.800
286/4
भूमिस्वामी
देवी पिता कीरत सींग साकिन देह
14
0.170
1.000
286/5
भूमिस्वामी
जमना पिता कीरत साकिन देह
15
25.570 12.790
54
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना कैं"प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 601 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 84-अ- 82-16-17-321
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मदनी जलाशय निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी जलाशय निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । मदनी जलाशय निर्माण निर्माण से करीब 370 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
मदनी जलाशय निर्माण हेतु
(1) (2) भूमि का विवरण
1. जिला
:
सागर
2. तहसील
: केसली
:
3. ग्राम
किरकोटा
:
4. पट.ह.नं.-
52
: 13.430है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम, व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
भूमिका प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे .में)
2
1
4
3
5
6
7 1
126
भूमिस्वामी
22.250 11.640
श्री देव रघुनाथजी मुह. गोविन्ददास चेला रामदास साकिन बरमान प्रबंधक कलेक्टर सागर
2 राजेश, कल्यान श्रीराम पिता उदयराम साकिन देह
भूमिस्वामी 127
1.940
3
भूमिस्वामी 128
2.160
0.170 1.620
मठू भागचंद पिता महराज सींग, सदारानी वेवा महराजसींग , हरीराम वल्द मकुन्दी साकिन देह
योगः-
03 26.350 13.430
दिनाँक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस् कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचन के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रर विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
सागर, दिनांक 12 जनवरी 2018 क्रमांक 52-अ-82-16-17-552
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु भूमि का विवरण
(1) (2)
:
सागर
1. जिला
देवरी
2. तहसील
परैना करन
3. ग्राम
19
4. पट.ह.नं.-
: 1.780 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
6
भूमि का प्रकार 7
3
5
4
2
1
1
0.070
भूमिस्वामी
0.660
354
प्रताप पिता बैजनाथ साकिन सिलारी
हिमांचल पिता बालचंद साकिन सिलारी
2
0.100
भूमिस्वामी 357 1.330
3
0.350
355/1
भूमिस्वामी
अशोकरानी पति राजकुमार साकिन देह
0.050 4
भूमिस्वामी
0.360
355/2
राजकुमार वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी
5
भूमिस्वामी
356
0.055
0.360
विनय कुमार पिता परषोत्तम लोधी साकिन सिलारी
6
भूमिस्वामी
361/1 0.400
हरीशंकर, बलराम , चेतराम बालिग अरविन्द नाबालिग पिता परषोत्तम वली माँ खुद श्यामरानी वेवा परषोत्तम, इमरती , रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह
0.010 7
0.460
361/2
राजकुमार वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी
भूमिस्वामी
8
भूमिस्वामी
361/3 0.050
गनपत वल्द परमानंद, चेतराम अरविन्द नाबालिग वल्द परषोत्तम वली माँ श्यामरानी, इमरती रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ खुर्द श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह
गिरधारी वल्द भैरोंप्रसाद साकिन देह
9
भूमिस्वामी
0.020
0.170
348
चेनसींग पिता दौलत साकिन देह
10
भूमिस्वामी
0.020
349/1
गिरधारी वल्द भैरोंप्रसाद साकिन देह
11
0.550
349/2
भूमिस्वामी
12
भूमिस्वामी
0.070
0.080
349/3
गनपत वल्द परमानंद, चेतराम अरविन्द नाबालिग वल्द परषोत्तम वली माँ श्यामरानी , इमरती रामवती बालिग राजबाई नाबालिग पुत्री परषोत्तम वली माँ खुर्द श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह 603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
13
भूमिस्वामी
0.560 0.015
345
आलोक पिता सुभाषचंद चौबे साकिन देवरी
14 सुमनलता पति सुभाषचंद चौबे साकिन देवरी
0.430
भूमिस्वामी 346/1
15
भूमिस्वामी 346/2
अजय कुमार वल्द हरिशंकर साकिन देवरी
1.320
16
भूमिस्वामी
अमित कुमार वल्द हरिशंकर साकिन देवरी
346/3 1.330
17
भूमिस्वामी
346/4 0.200
0.270 चेनसींग , श्रीसींग पिता दुरगसींग , लटकारी वेवा दुरगसीग साकिन देह
18
भूमिस्वामी
346/5 0.200
प्रकाश प्रमोद भूपत पिता विष्णुप्रसाद कमलरानी वेवा विष्णुप्रसाद साकिन देह
19 ऊषा पति हरीशंकर साकिन देवरी
भूमिस्वामी
0.400
346/6
20
भूमिस्वामी 346/7
प्रमोद कुमार पिता विष्णुप्रसाद साकिन देह
0.800
21 पुष्पेन्द्र वल्द चेनसीग साकिन देह
0.050
भूमिस्वामी 342/1
22
भूमिस्वामी
खुमान वल्द दौलत साकिन देह
342/2 0.130
0.040
भूमिस्वामी 342/3 0.480
23
भूमिस्वामी 342/4
रेखा पुत्री रामस्वरूप साकिन देह
0.400
24 चन्द्रप्रभा पति संतोष कुमार चौबे साकिन देवरी
1.770
भूमिस्वामी 334
0.100 25 संतोष कुमार वल्द राधाचरण चौबे साकिन देह भूमिस्वामी 371 3.220 0.400 26
भूमिस्वामी
386 1.080 0.050 श्रीदेव गनेशजी, श्रीदेव हनुमानजी, महादेवजी, मुह. राजेश वल्द कृष्णानंद , कन्छेदीलाल वल्द बिहारीलाल साकिन रहली
27
भूमिस्वामी
387 0.350 0.030 सुभाषचंद, श्यामसुन्दर, सुशील कुमार, संतोष कुमार पिता राधाचरण, शकुनलता श्रीबाई, सिद्धीबाई, चन्द्रकली पुत्री राधाचरण साकिन देह
28
भूमिस्वामी
382/1 0.430
सरमनसींग वल्द दरयाव सींग, बैनीबाई विधवा दरयावसींग, शारदाबाई, मेंदाबाई, नन्नीबाई, अंबिकाबाई, शकुनबाई, द्वारकाबाई पुत्री दरंयाव सींग साकिन विछुवा
29 चन्दाबाई पति हरिशंकर साकिन देह
भूमिस्वामी 382/2 0.400
0.050 30 तखतसींग वल्द मनमोदसींग साकिन सिलारी
भूमिस्वामी 382/3 0.480
0.200
भूमिस्वामी 382/5
31
भूमिस्वामी 382/4 0.600
वीरेन्द्र सिंह वल्द रघुनाथ सिंह साकिन बिछुआ
32 रघुनाथसींग वल्द भगवानसींग साकिन विचुवा
0.170
भूमिस्वामी 382/6
33 बहादुर पिता गनपत लोधी साकिन देह
0.440
भूमिस्वामी 388/1
0.040 34 मनोहर पिता गनपत साकिन देह
भूमिस्वामी 388/2 0.410
35 निजाम, गिरधारी पिता भैरव साकिन देह
0.050
भूमिस्वामी 389/1
0.030 36 बहादुर पिता गनपत लोधी साकिन देह
0.380
भूमिस्वामी 389/2
37
भूमिस्वामी
390 0.480 0.040 हरिशंकर, बलराम , चेतराम बालिग अरविन्द पिता परषोत्तम इमरती, रामवती बालिग राजबाई पुत्री परषोत्तम वली व खुद माँ श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह
38 नंदकिशोर वल्द गनपत साकिन देह
भूमिस्वामी 398/1 0.410
39
भूमिस्वामी
0.650
398/2
0.150 हरिशंकर, बलराम , चेतराम बालिग अरविन्द पिता परषोत्तम इमरती, रामवती बालिग राजबाई पुत्री परषोत्तम वली व खुद माँ श्यामरानी वेवा परषोत्तम साकिन देह
40
भमिस्वामी
कुन्दन वल्द भैरोप्रसाद साकिन देह
398/3 0.810
41 नंदकिशोर वल्द गनपत साकिन देह
भूमिस्वामी 399/1 0.240 0.080 42 तखतसींग वल्द मनमोदसींग साकिन सिलारी
भूमिस्वामी 399/2 0.400
43
भूमिस्वामी
400
0.100
0.840
यशवंत रामकुमार लक्ष्मन पिता केशरसींग साकिन सिलारी [भाग 1 604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
3
भूमिस्वामी
44
0.090 0.010
315
मनमोद, केशरसींग , हरिदयाल , जगदीश पिता नारायणसींग , पार्वती पिता नारायणसींग , रामनाथ वल्द लक्ष्मनसींग , सोमती पुत्री भगवानदास , दुलारी वेवा भगवानदास , रामेश्वर वल्द इन्दरसींग , बैजन्ती , मालती पुत्री इन्दरसींग , सियाबाई वेवा इन्दरसींग , भरत, लक्ष्मन, प्रकाश, औकार पिता तुलसीराम, प्रभा, ममता, विमला, छोटी पुत्री तुलसीराम, मीरा पुत्री बालचंद, लाड़ली वेवा लालचंद, प्रताप, कन्हैयालाल , सुदामा पिता बैजनाथ , फूलरानी वेवा बैजनाथ साकिन सिलारी
योगः-
24.990 1.780
46
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15-(7)-2014- सात-शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 605
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 53-अ-82-16-17-550
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
:
(1) परियोजना का नाम
मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
2. तहसील
देवरी
3. ग्राम
गोरखपुर
4. पट.ह.नं.-
20
: 1.156है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
भूमि का प्रकार 2
1
3
4
5
7
6 1
भूमिस्वामी
66/1 2.200
काशीबाई वेवा चन्दनसींग , मिलन नाबालिग वल्द चन्दनसींग वली माँ काशीबाई , रश्मी पुत्री चन्दनसींग साकिन देह
0.021 2 भगवानसींग वल्द चन्दनसींग साकिन देह
भूमिस्वामी 66/2 2.390
भूमिस्वामी 66/3 0.400
3 भूपनारायण वल्द रामचरण साकिन देह
भूमिस्वामी
5.200
65/1
4
भूमिस्वामी
विनोद वल्द भूपनारायण साकिन झुनकू
65/2 0.160 0.270 5 सौरभ वल्द भूपनारायण साकिन देह
भूमिस्वामी 65/3 2.000
6 इन्दर सिंह पिता रामसहाय साकिन देह
भूमिस्वामी
0.720 0.140
64
7
भूमिस्वामी
ब्रजेश कुमार वल्द इन्दर सींग साकिन देह
63/1 0.600
0.090 8 इन्दर सिंह पिता रामसहाय साकिन देह
भूमिस्वामी
0.120
63/2
9 ब्रजेश कुमार वल्द इन्दर सींग साकिन देह
भूमिस्वामी 62
0.020
0.720
10
भूमिस्वामी
122/1 1.750
सुन्दरलाल, कुन्दनसींग, भूप नरायण, मोहनसींग , माखन, नरेन्द्र पिता गिरिश , राजरानी वेवा गिरिश सकुनबाई, भागबाई, कुन्तीबाई पुत्री गिरिश साकिन देह
11 राजरानी जोजे गिरीश साकिन देह
122/2 1.200
भूमिस्वामी
12 मोहनसींग वल्द गिरीश साकिन देह
0.440
122/3 2.200
भूमिस्वामी
13 माखनलाल वल्द गिरीश साकिन देह
122/4 1.200
भूमिस्वामी
14 नरेन्द्र सींग वल्द गिरीश साकिन देह
122/5 2.200
भूमिस्वामी
15 हेमराज नाबालिग वल्द वली माखनलाल साकिन देह
भूमिस्वामी 122/6 1.000
16
भूमिस्वामी
42 0.240 0.035 हरिशंकर , इन्दरसींग , राजेन्द्र पिता रामसहाय , भागवती, द्रोपती पुत्री रामसहाय साकिन देह [भाग 1 606
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भूमिस्वामी
17
44
0.140
0.330
सुन्दरलाल , कुन्दनसींग , भूप नरायण , मोहनसींग, माखन, नरेन्द्र पिता गिरिश, राजरानी वेवा गिरिश सकुनबाई , भागबाई, कुन्तीबाई पुत्री गिरिश साकिन देह
योगः-
1.156
18 24.630
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 )-2014- सात -शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8 )-2014- सात -शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 54-अ- 82-16-17-544
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा । मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण से ग्राम की करीब 150 हे. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
सागर
:
1. जिला
: देवरी
2. तहसील
: सिलारी
3. ग्राम
:
19
4. पट.ह.नं.-
: 2.990 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
खसरा क्रमांक
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
क्षेत्रफल | कुल रकवा हेक्टे. में
7
6
5
4
3
2
1
0.14
0.79
भूमिस्वामी 80
1 दिनेश सिह वल्द तुलसीराम साकिन देह
0.18
भूमिस्वामी
1.40
132
महेश पिता खिलान सींग साकिन देह
2
भूमिस्वामी
3
222/1 1.63
0.15 देवीप्रसाद वल्द चित्तर, भागबाई पुत्री चित्तर सििकन देह
0.11
भूमिस्वामी
प्रयागरानी पति मनमोदसींग साकिन देह
5
6
भूमिस्वामी
0.03
0.36
223
देवीप्रसाद वल्द चित्तर, भागबाई पुत्री चित्तर सििकन देह
7
भूमिस्वामी
0.58
224/1
0.09 तुलसीराम , राजकुमार पिता महादेव प्रसाद साकिन देह
1.30
224/2
भूमिस्वामी
8 पुष्पेन्द्र सिंह वल्द रविशंकर साकिन देह
0.84
235/1
भूमिस्वामी
9 हरिओम पिता रामनाथ साकिन देह
0.12
1.20
235/2
ओमप्रकाश पिता रामनाथ साकिन देह
भूमिस्वामी
10
1.20
235/3
11 लालसाहब पिता रामनाथ साकिन देह
भूमिस्वामी
12
भूमिस्वामी
0.05
0.45
234
श्री देव जानकीरमण जी साकिन बेरढ़ाना मुह. हरिशंकर, उमाशंकर, रविशंकर, रमाशंकर, रेवाशंकर पिता शिवसहाय साकिन बेलढ़ाना 608
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
13 रविशंकर पिता लक्ष्मीप्रसाद साकन बेलढ़ाना, भूमिस्वामी जगदीश , राजेन्द पिता भगवानदास साहू साकिन झुनकू
14
भूमिस्वामी
राजाराम, देवीदयाल पिता रघुवर प्रसाद साकिन देह
15
भूमिस्वामी
महेश , परसराम , शत्रुघन, डेलन, भगवत, अर्जुन, शिवराम, दिनेश पिता खिलानसींग, रूपरानी वेवा खिलान साकिन देह
16
भूमिस्वामी
परसराम वल्द वासदेव प्रसाद साकिन जबलपुर 17
भूमिस्वामी
लक्ष्मीप्रसाद वल्द शिवप्रसाद, प्रशांत कुमार नाबालिग वल्द व वली राजकुमार वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह
18 लक्ष्मीप्रसाद पिता शिवप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
19
भूमिस्वामी
बाबूलाल पिता मोहन साकिन सिलारपुर
भूमिस्वामी
राजकुमार, राजेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, महेन्द्र कुमार, नरेश कुमार पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह प्रेमशंकर वल्द नथनसींग साकिन देह
20
भूमिस्वामी
21
22 केशरसींग पिता नारायण सींग साकिन देह
भूमिस्वामी
23 जगदीश पिता नारायण सींग साकिन देह
भूमिस्वामी
हरिदयाल पिता नारायण सींग साकिन देह 24
भूमिस्वामी
25
भूमिस्वामी
प्रयागरानी वेवा मनमोद सिंह, चंपाबाई, खेमाबाई, तुलसाबाई पुत्री मनमोद साकिन देह
भूमिस्वामी
विष्णु वलद सुखदेन साकिन देह
हरिशंकर पिता भगवानदास साकिन देह 26
भूमिस्वामी
27
भूमिस्वामी
28
भूमिस्वामी
पूरन, कोमल पिता महगू हीरा पुत्री मंहगू, सुखरानी वेवा मंहगू साकिन देह
29 जगदीश पिता नारायण सींग साकिन देह
भूमिस्वामी
30 राजेश कुमार वल्द नन्हेलाल साकिन देह 31
भूमिस्वामी
प्रताप, लक्ष्मनसींग , प्रथमकुमार, राममिलन पिता प्रभुदयाल, रामरानी वेवा प्रभुदयाल , गुड्डी, गीता, मुन्नीबाई पुत्री प्रभुदयाल साकिन देह
32 वल्देव पिता मुरलीधर साकिन देह
भूमिस्वामी
33 अभयराज पिता शिवराज सिंह साकिन देवरी भूमिस्वामी
34 गोविन्द प्रसाद वल्द भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी
35
भूमिस्वामी
भरत पिता भुजबल सिंह साकिन बेलढ़ाना 36
भूमिस्वामी
प्रताप , कन्हैयालाल , सुदामा पिता बैजनाथ, घासीबाई, जमनाबाई, रेवतीबाई पुत्री बैजनाथ साकिन देह
0.18 0.01
239
0.40 0.01
243
/
0.04
244 0.99
0.03
0.17
250
0.24 0.04
251
0.22 0.07
252
0.02
0.06
261
0.14
3.11
263
0.45 0.18
265
भूमिस्वामी
0.07
357 3.84
440/1 0.12
440/2 0.20
0.19
440/3 0.24
0.28
440/4
0.09
0.75
364
367
0.10
0.45
0.02
0.39
309
0.64 0.15
365
366/1 0.61
0.11
366/2 0.30
भूमिस्वामी
356 2.15 0.16
307/1 3.64
0.15
307/2 1.40
305 0.21 0.04
3.66 0.10
352
0.05
1.44
113 609 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
37 उमाशकर वल्द रामनाथ साकिन देह
भूमिस्वामी
0.17
1.38
112
मेहरबान वल्द भैयाराम साकिन देह
भूमिस्वामी 111
0.08
0.92
भूमिस्वामी
0.07
109 1.13
38 39
भरत, लखन , हरीराम पिता दशरथ , कुन्ती, विमला, चन्दा पुत्री दशरथ साकिन देह
भूमिस्वामी
0.14 0.04
246
40
भूमिस्वामी
0.06
110 1.82
प्रयागरानी वेवा मनमोद सिंह, चंपाबाई, खेमाबाई, तुलसाबाई पुत्री मनमोद साकिन देह
महेन्द्र कुमार वल्द लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह
264
0.03
भूमिस्वामी
41
1.14
42 हरिशंकर पिता भगवानदास साकिन देह
0.01
भूमिस्वामी
0.01
259
योगः-
2.99
44 42.540
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया ` है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी मे) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 610
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 55- अ- 82-16-17-554
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु (1) (2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
:
2. तहसील
देवरी
3. ग्राम
सेमराखेड़ी
4. पट.ह.नं.-
19
: 3.010 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
प्रकार भूमि का
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
1
2
3
4
6
5
7 1
74/1
भूमिस्वामी
0.27 0.17 परषोत्तम , प्रहलाद, शिवसींग पिता कनई, ब्रजरानी वेवा कनई साकिन देह
1.80
76/2
भूमिस्वामी
0.23 2 मोहनसींग पिता पदमसींग साकिन देह
73/1
0.21
1.05
74/2
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.07
1.31
3 भैयाराम पिता पदमसींग साकिन देह
73/2
भूमिस्वामी
0.19
1.05
4
भूमिस्वामी
1.06 0.18
73/3
निर्भय सींग , हरिशकर दिलीप सरमन बिहारी पिता नारायण सींग साकिन देह
5
भूमिस्वामी 151/1 5.72
मोती पिता गनेश , हनुमत, हीरालाल पिता मोहन साकिन देह
6 संदीप वल्द कोमलचंद साकिन देवरी
भूमिस्वामी 151/2 0.10 0.41 7
0.01
151/3
भूमिस्वामी
अमित वल्द शोभाराम जैन साकिन महाकाली वार्ड देवरी
8 रामसींग वल्द बैजनाथ साकिन देह
0.64
150/1
भूमिस्वामी
9
0.10
भूमिस्वामी 150/2 0.24
नागेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र कुमार जैन साकिन झुनकी 611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
10 रामसींग वल्द बैजनाथ साकिन देह
भूमिस्वामी 156 0.99 0.13
11 मधु पुत्री रमेश कुमार साकिन देवरी
भूमिस्वामी 154/1 1.49
0.12
12 सौरभ कुमार वल्द शिवदयाल साकिन देह
154/2
भूमिस्वामी
1.10
13 सौरभ कुमार वल्द शिवदयाल साकिन देह
67/1
भूमिस्वामी
2.00 0.14
भूमिस्वामी
0.11
1.21
155
14 मधु पुत्री रमेश कुमार साकिन देवरी
भूमिस्वामी 153 1.43 0.06
15 कमलरानी पति शालकराम साकिन देह
भूमिस्वामी 67/2 1.42 0.18
16 प्रेमसींग पिता गनेश साकिन सिलारी
भूमिस्वामी 65/1
0.18
1.58
भूमिस्वामी 62/2 1.21
17 देवीसींग वल्द भगवानदास साकिन देह
52/1
भूमिस्वामी
0.23
18
भूमिस्वामी 52/2 0.20
0.03
परमानन्द, चुन्नीलाल, घासीराम, राजाराम पिता रेवाराम, शकुन, शांतिबाई , माया पुत्री रेवाराम , राजरानी वेवा रेवाराम अच्छेलाल पिता घनश्याम साकिनसिलारी
19 उत्तम वल्द भगवानदास साकिन देह
भूमिस्वामी 52/3 1.54
20 ग्याप्रसाद वल्द शिवप्रसाद साकिन देह
55/1
भूमिस्वामी
0.10
0.77
21 पुष्पेन्द्र वल्द ग्याप्रसाद साकिन सिलारी
भूमिस्वामी 55/2 0.71 0.01
भूमिस्वामी 58
0.28 0.08
22 रूपरानी जोजे भगवत प्रसाद साकिन सिलारी भूमिस्वामी
59
0.34 0.10
23 सावित्री जोजे ग्याप्रसाद साकिन सिलारी
भूमिस्वामी 63
2.36 0.21
योगः-
28 32.110 3.010
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 612
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 56 - अ- 82-16-17-560
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः- (1) परियोजना का नाम
: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
देवरी
2. तहसील
कटंगी
:
3. ग्राम
19
4. पट.ह.नं.-
: 0.900 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
4
6
5
3
2
7 1
1
भूमिस्वामी
नेतराम वल्द रविशंकर साकिन सेमराखेड़ी
0.560
17/1
0.090
2.
भूमिस्वामी 17/2
तूफान वल्द ख्याली साकिन गोरखपुर
0.560
3
भूमिस्वामी
0.230
16 1.100
तूफान वल्द ख्याली साकिन गोरखपुर
4
0.070
भूमिस्वामी 15/3 1.100
राजकुमार वल्द मोहनससींग साकिन सेमराखेड़ी
5
भूमिस्वामी
जानकी वल्द रामनाथ साकिन सेमराखेड़ी
0.160
15/2 1.000
6 रामसींग पिता बैजनाथ साकिन सेमराखेड़ी
भूमिस्वामी 14
0.130
1.370
भूमिस्वामी 13
0.010
1.280
0.040
भूमिस्वामी 26
0.010
7
भूमिस्वामी 27/1 1.570
सुनीताबाई जोजे अशोक कुमार साकिन लक्ष्मी वार्ड देवरी
0.200
8
भूमिस्वामी 27/2 1.370
अनिल कुमार पिता दयालचंद साकिन देह
योगः-
0.900
10 9.95
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम कीधारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 57-अ- 82-16-17-559
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
सागर
1. जिला
देवरी
2. तहसील
डोगर सलैया
3. ग्राम
36
4. पट.ह.नं.-
1.320 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
प्रकार भूमि का
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. गें
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
7
4
3
2
1
0.040
0.120
509
भूमिस्वामी
1 हेमराज वल्द हल्काई साकिन देह
0.030
0.040
508
भूमिस्वामी
2 टीकाराम वल्द कुदऊ साकिन देह
भूमिस्वामी
0.080 3
0.490
593
जगन्नाथ, धनीराम, धरमदास पिता मकुन्दी, जनकरानी वेवा भगवानदास साकिन देह
0.110
1.150
भूमिस्वामी 592
4 राजेन्द्र पिता भुवानी साकिन देह
0.100
0.380
626
भूमिस्वामी
5 अजुद्धी वल्द परमानंद साकिन देह
0.210
1.190
625
भूमिस्वामी
6 सीताराम पिता हरदास साकिन बिछुआ भवतरा
0.090
0.680
642
भूमिस्वामी
7
0.410
अग्रेन्द्र, धर्मेन्द्र, योगेन्द्र, धीरेन्द्र पिता रघुराज सिंह, जानकीबाई वेवा रघुराज सिंह साकिन देह
641/1
भूमिस्वामी
2.000
641/2
भूमिस्वामी
8 धमेन्द्र पिता रघुराज सिंह साकिन देह
0.420
2.000
641/3
भूमिस्वामी
9 मृगेन्द्र वल्द रघुराज सिंह साकिन देह
641/4 4.000
भूमिस्वामी
10 जानकीबाई पति रघुराज साकिन देह
0.090
0.500
652
भूमिस्वामी
11 हरिराम, खलकसींग पिता नन्नाई साकिन देह
0.040
0.510
655
भूमिस्वामी
12 तुलसीराम पिता शिवदयाल साकिन देह [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
614
2
मृगेन्द्र वल्द रघुराज सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी 654/1 0.080
13
रामनाथ वल्द हरदास साकिन देह
14
654/2 0.230
भूमिस्वामी
0.090
0.630
आशाबाई पुत्री गुलाब साकिन देह
15
भूमिस्वामी 654/3
16 रामनाथ वल्द हरदास साकन देह
654/4 0.400
भूमिस्वामी
17
भूमिस्वामी
0.020
0.080
656
घनश्याम सीताराम माखन पिता पन्ना गमता पुत्री पन्ना भगोनी वेवा पन्ना साकिन देह
योगः-
14.890 1.320
18
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8 )-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 58- अ- 82-16-17-545
:
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1) परियोजना का नाम
मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु (2) भूमि का विवरण
1.जिला
सागर
2. तहसील
देवरी
3. ग्राम
बिछुआ भवतरा
4. पट.ह.नं.-
35
1.820 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे.में )
भूमि का प्रकार 1
2
3
4
5
6
7 1
भूमिस्वामी
38/1 1.170
रघुराज सिह वल्द पंचम सिंह राजकुमार वल्द निरपत सिंह साकिन देह
2
0.220
भूमिस्वामी
38/2
0.500
प्यारेलाल उर्फ पलू, कमल पिता कुन्जीलाल , बिजेन्द्र सिंह पिता राजकुमार सिंह साकिन देह
3
भूमिस्वामी
0.800
38/3
रामकृष्ण वल्द प्रीतम सिंह दांगी साकिन समनापुर सेठ
4 मेहरबान सिंह वल्द रूपसिंह साकिन देह
भूमिस्वामी 52/1 2.110
5
भूमिस्वामी
0.120 0.140
52/2
रामकृष्ण पिता रघुराज सिंह, प्यारेलाल उर्फ पलू, कमल पिता कुन्जीलाल सोनी साकिन देह
6
52/3 0.280
भूमिस्वामी
कमल प्यारेलाल पिता कुन्जीलाल साकिन बिछुआ भवतरा
7 विशाल वल्द मिहरबान साकिन देह
भूमिस्वामी
2.010
47/1
8 वीरेन्द्र वल्द मिहरबान साकिन देह
भूमिस्वामी 47/2 1.010 0.220 9 निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह
47/3
भूमिस्वामी
1.000
10 राधारानी जोजे द्वारका प्रसाद साकिन देवरी
49/1 0.680
भूमिस्वामी
0.050 11 निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह
भूमिस्वामी 49/2 0.120
भूमिस्वामी
74/1 3.690
12 अधारसींग , धीरजसींग , श्रीसींग पिता विश्राम सींग , रामकुंवर कलाबाई पुत्री विश्रामसींग , वीरेन्द्र दिलीप देवराज नेतराज धर्मेन्द्र जितेन्द्र पिता रघुनाथ सुशीलाबाई रूपवती पुत्री रघुनाथ साकिन देह
0.030 13
0.220
भूमिस्वामी
वीरेन्द्र पिता रघुनाथ साकिन देह
74/2
14 राजकुमार पिता निरपत सींग साकिन देह
भूमिस्वामी 74/3 0.400
15 श्रीमति चन्दाबाई पति नन्हे साकिन देवरी
भूमिस्वामी 74/4 0.400 616
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
16 बलवीर सिंह वल्द मिहरबान सिंह साकिन देह 17 निशा पति वीरेन्द्र सिंह साकिन देह 18 कुसुमरानी जोजे सोहन साकिन देह पार्वती वेवा लालसींग साकिन देह 19
20 पार्वती वेवा लालसींग साकिन देह 21 कुसुमरानी पति सोहन सींग साकिन देह 22 ध्यानसिंह वल्द लालसिंह साकिन देह 23 सोहन वल्द विन्द्रावन साकिन देह गनेश पिता पन्नालाल साकिन देह 24
25 राजेन्द्र वल्द गुलाब साकिन देह
26 जागेश्वर पिता पन्नालाल साकिन देह 27 अराधना पति शिवनारायण साकिन देह 28 गनेश पिता पन्नालाल साकिन देह 29 राजेन्द्र वल्द गुलाब साकिन देह
अराधना पति शिवनारायण साकिन देह 30
31 निर्भय सिंह, रमेश सिंह, महेन्द्र सिंह, सोमपाल वीरसिंह पिता सूरज सिंह सांकिन देह
32 जागेश्वर पिता पन्नालाल साकिन देह 33 अवधेश पिता रामसींग साकिन देह 34 मथराबाई जोजे बखतसींग साकिन देह 35 बब्बू वल्द हल्कू साकिन देह
योगः-
1.270
70/1
भूमिस्वामी
0.170 भूमिस्वामी 70/2 0.040
0.610
भूमिस्वामी 71/1
0.360
71/2
भूमिस्वामी
0.120 71/3 0.480
भूमिस्वामी
0.320
भूमिस्वामी 71/4
0.410
167/1
भूमिस्वामी
0.060 167/2 0.400
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 168/1 0.130
0.030 168/2 0.120
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 166/1 0.060
0.800
166/3
भूमिस्वामी
0.050 166/2 0.260
भूमिस्वामी
0.800
166/4
भूमिस्वामी
0.300
169/1
भूमिस्वामी
0.240
169/2
भूमिस्वामी
0.130
0.400
169/3
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.060 160
0.140
0.010
171/1
भूमिस्वामी
0.190 171/2 0.800
भूमिस्वामी
0.110 179 1.010
भूमिस्वामी
0.240 178
1.440
भूमिस्वामी
1.820 37 24.910
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 617 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 59- अ-82-16-17-556
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण सामाजिक सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
(1) (2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
देवरी
2. तहसील
3. ग्राम
समनापुर सेठ
34
4. पट.ह.नं.-
:
3.809 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
L
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि ( रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
1
2
3
4
7 1
55/1 0.300
भूमिस्वामी
महेन्द्र पिता तुलसीराम काछी साकिन डोंगर सलैया
0.060 2 मोहन, रामेश्वर पिता मलखान साकिन देह
भूमिस्वामी
0.610
55/2
3
0.400
53/1
भूमिस्वामी
दामोदर पिता मलखान साकिन बिछुआ
0.080 4
53/2 0.050
भूमिस्वामी
महेन्द्र पिता तुलसीराम काछी साकिन डोंगर सलैया
5
भूमिस्वामी
0.360
52/1
जगरानी वेवा खलसींग , कुंवरबाई पुत्री खलकसींग हरीराम विन्द्रावन वल्द नन्नाई साकिन बिचुआ
0.150 6
52/2 0.320
ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ
भूमिस्वामी
7
0.320
भूमिस्वामी 52/3
चन्द्रहास पिता दशरथ सिंह साकिन बिछुआभवतरा
8
0.060
0.400
भूमिस्वामी 51
दीपा, मनीष प्रतिभा पुत्री गनपत साकिन बिचुआ
9
0.600 0.060
भूमिस्वामी 51/400
गजराज वल्द उदरसींग साकिन बिचुआ
10
3.930 0.360
भूमिस्वामी 48
दशरथ सींग गजराज सींग मचकुन्द सींग वल्द उदरसींग साकिनबिछुआ
11
48/401/1 1.120
भूमिस्वामी
दशरथ वल्द उदरसींग साकिन बिचुआ
0.130
48/401/2 0.160
भूमिस्वामी
12 राजकुमार , सीताराम पिता हरदास साकिन देह
48/401/3 0.320
भूमिस्वामी
13 रामनाथ पिता हरदास साकिन बिछुआ
14 हरदास वल्द शालकराम साकिन देह
0.150
2.010
भूमिस्वामी 91
1.170
87/1
भूमिस्वामी
15 ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ
87/2
1.210
भूमिस्वामी
16 भागवत प्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह
17
भूमिस्वामी
0.150
1.000
87/3
अंकित छोटू नाबालिग पिता महेन्द्र कुमार चुनमुन नाबालिग पिता महेन्द्र कुमार वली व खुद माँ मीना वेवा महेन्द्र कुमार साकिन देह
0.400
87/4
भूमिस्वामी
18 ललिताबाई पति दशरथ सिंह साकिन बिछुआ [भाग 1 618
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
0.190
1.970
19
भूमिस्वामी 85
प्रतापसींग वल्द बट्टूसींग साकिन देह
20
भूमिस्वामी
0.370
6.380
76
रामचरण वल्द मल्थू कड़ोरे वल्द प्यारेलाल , जगनसींग , माखनसींग वल्द लालसींग , फुलाबाई वेवा लालसींग , प्रीतमसींग , भोपालसींग पिता निर्भयसींग, प्रतापसींग, बटूटूसींग नरानसींग, रामसींग पिता भैयालाल, प्रेमगनी वेवा लखनसींग, कमलेश , हाकम पिता लखनसींग, रेखा पुत्री लखनसींग साकिन देह
21
भूमिस्वामी
0.180
1.670
77
श्रीदेव मुरलीधरजी मुह. वासुदेव प्रसाद वल्द रामदयाल प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर
भूमिस्वामी
22
0.770
78/1
मुलायमसींग , चन्दनसींग पिता नारायनसींग, रानीदुलैया देवा नारायन सींग साकिन देह
1.200
78/2
चन्दनसींग वल्द नारायन साकिन देह
23
भूमिस्वामी
0.350 24
0.800
78/3
मुलायमसींग, चन्दनसींग पिता नारायनसींग , रानीदुलैया भूमिस्वामी वेवा नारायनसींग साकिन देह
1.200
भूमिस्वामी 78/4
मुलामसींग पिता नरानसींग साकिन देह
25
0.210
1.850
145
भूमिस्वामी
26 सुरेन्द्र वल्द रामसींग साकिन देह
0.160
1.360
254
भोले वल्द रामसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
27
0.120 0.020
259
भूमिस्वामी
1.120
260/1
भूमिस्वामी
28 सीताराम वल्द राजाराम साकिन देह
0.010
260/2 1.300
भूमिस्वामी
मुलामसींग वल्द राजाराम साकिन देह
29
1.100
257/1
भूमिस्वामी
30 प्रीतम वल्द निर्भय सिंह साकिन देह
0.160
0.390
257/2
भूमिस्वामी
31 भोपालसींग वल्द निर्भय सिंह साकिन देह
0.700
257/3
भूमिस्वामी
32 भोले वल्द रामसींग साकिन देह
सेवाखातेदार
0.080
0.560
299
लटोरी वल्द हल्कू साकिन देह
33
भूमिस्वामी
0.100
300
1.350
34 इन्दरसिंह पिता गजराज सिंह वीरेन्द्र वल्द प्रीतम सिंह साकिन देह
0.270
313/1
गोविन्द पिता रामसहाय साकिन देह
भूमिस्वामी
35
0.080
0.020
313/2
भूमिस्वामी
36 प्रदीप वल्द रामसहाय साकिन देह
313/3 0.360
भूमिस्वामी
37 इन्दर सिंह वल्द गजराज सिंह साकिन देह
0.130
0.930
311
भूमिस्वामी
38 गोविन्द पिता रामसहाय साकिन देह
0.040
0.300
309
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.280 0.050
331
39 संजय, उपेन्द्र, आशीष पिता विष्णुप्रसाद, उमादेवी , अर्चना, वन्दना पुत्री विष्णुप्रसाद, प्रशांत, प्रवीण पिता कमलेश, वर्षारानी वेवा कमलेश, सुरेश कुमार रामप्रकाश वल्द जानकी प्रसाद, रामजीवन, शिवकुमार, दिनेश, रामकुमार, सुधीर वल्द राममनोहर, कातीबाई वेवा राममनोहर, पुष्पाबाई पुत्री श्याममनोहर साकिन देह
0.110
330
1.500
भूमिस्वामी
सुरेश कुमार रामपकाश वल्द जानकी प्रसाद साकिन देह
40
0.090
333 0.920
भूमिस्वामी
41 उपेन्द्र वल्द विष्णुप्रसाद साकिन देह
0.009
334 0.780
भूमिस्वामी
0.400
रामचरन वल्द काशीराम साकिन देह
भूमिस्वामी 335/1
42.
0.110
335/2 0.400
भूमिस्वामी
कुंवरबाई वेवा बलराम साकिन देह
43 619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
44
भूमिस्वामी
0.490
90/1
0.160 प्रभु, ओमप्रकाश, राजू पिता श्यामलाल , पार्वती पुत्री श्यामलाल, जनकरानी वेवा श्यामलाल, अंकित, छोटू नाबालिग चुनमुन नाबालिग पिता महेन्द्र वली व खुद माँ मीना वेवा महेन्द्र, द्वारका प्रसाद पिता कुन्जीलाल साकिन देह
45
90/2 0.490
भूमिस्वामी
रमेश , राजकुमार वल्द छोटेलाल साकिन देह
भूमिस्वामी
46
0.490
90/3
देह जगदीश वल्द ग्याप्रसाद, उर्मिला पुत्री ग्याप्रसाद साकिन
योगः-
49
3.809
46.150
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात -शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
:
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 620
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 60- अ- 82-16-17-548
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को मंसूरीवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी नहर निर्माण से ग्राम की सिंचित भूमि के रकवे में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
: मंसूरवारी जलाशय नहर विस्तार निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
(1 )
(2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
देवरी
2. तहसील
: खमरिया
3. ग्राम
36
4. पट.ह.नं.-
: 1.430 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा हे.मे)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
3
4
2
1
1.330 0.140 1
117
भूमिस्वामी
आशीष आलोक पिता देवकीनंदन रानी साकिन बिछुवा
0.130 2
1.950
115
भूमिस्वामी
राजकुमार वल्द निरपत सींग साकिन बिछुवा
3
0.140
2.060
120
भूमिस्वामी
बिजेन्द्र सिंह वल्द राजकुमार सििकन बिछुवा
0.020
113 1.650
भूमिस्वामी
4 सुरेन्द्र पिता निरपत साकिन बिछुवा
5
भूमिस्वामी
0.080
0.320
106
मंगल, रामा, हल्लेभाई , सीताराम, रमेश पिता पूरन, कोमल पुत्री पूरन साकिन बिछुबा
6
1.220 0.140
107
भूमिस्वामी
निर्भय , रमेश , महेन्द्र, सोमपाल , वीरसिंह वल्द सूरज सिंह साकिनबिछुआ
72 0.590 0.140
भूमिस्वामी
7
73 3.140 0.130
भूमिस्वामी
भोलासीग पिता छोटेसींग साकिन बिछुवा भवतरा
0.130 8
भूमिस्वामी
0.250
112/1
चेतराम, रामप्रसाद, कुलू पिता खुन्नी, पंचों बेवा खुन्नी साकिनबिछुवा
9
0.250
112/2
भूमिस्वामी
रामप्रसाद , कलू पिता खुन्नी साकिन बिछुवा
10 राजाराम पिता बल्ले साकिन डोंगर सलैया
1.100 0.130
भूमिस्वामी 91
0.730 0.100
भूमिस्वामी 90
ताराबाई पति इन्द्राज सिंह दांगी साकिन बिछुआ भवतरा
11
राजाराम वल्द वल्ले साकिन डोंगर सलैया
1.540
12
भूमिस्वामी 92/1
0.100
92/2 0.220
भूमिस्वामी
13 जगदीश वल्द घासी साकिन बिछुवा
0.340 0.050
भूमिस्वामी 93
14 पन्ना वल्द गुमान साकिन डोंगर सलैया
1.430
15 16.690
योगः- 621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त 2 अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15- (8 )-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
622
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 11 जनवरी 2018 क्र. 421 - भू-अर्जन-2018
कमांक / 42% /भू- अर्जन / 2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक.0.7.../अ-82/ 2017-18. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम बख्तावरपुरा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा -11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-(1)
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि
क.
विवरण
प्रयोजन
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.
4
3
1
2
1
2.210
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित भूमि ग्राम बख्तावरपुरा (निजी भूमि)
अनुसूची (2)
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण क्र.
सर्वे नं. कुल भूमि रकबा प्रभावित रकबा नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम
2
4
5 1
3
ग्राम बख्तावरपुरा
30/1
0.025
0.680
1 अमृतलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
19/3
0.072
0.348
2 गंगाधर पिता शभूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
0.076
0.467
19/2/1
विक्रमसिंह ,रमेश पिता भारतसिंह मु. सुन्दरबाई बैवा 3 भारतसिंह जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
विजयसिंह पिता रती राम जाति रूवाला नि.ग्रा.भू. 19/2/2/2
0.233
0.030 4
19/1
0.140
0.427
5 गोरीलाल पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
15/1
0.075
0.449
6 कालू पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्रा.भू 623
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
2
1
7 जीतमल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
8 रतीराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
9 रेवाराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
10
जगन्नाथ पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
11
नरसंगलाल पिता रतीराम जाति रूवाला नि.ग्रा.पनाली
12
प्रेमसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
13
रमेश पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
14
हरिनारायण पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा.भू.
15
योगः-
4
5 3
0.135 15/2
0.614
0.076
0.076
13/1
0.355
0.175 12/1
0.612
0.250 2/1
0.039
0.039
13/2
0.305
0.137 2/2
0.277
0.277
13/3
0.050
0.235
2/3
0.335
0.565
4/1
0.209
0.094 2/4
19/2/2/1
0.035
0.233
0.063
0.063
16/1
0.063
0.063 16/2
0.063
0.063
16/3
2.210
6.313
कुलकिता-20
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. 422 - भू-अर्जन-2018
* (अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क . 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम टोलीघाटा के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अंजन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है
अनुसूची (1 )
ग्राम टोलीघाटा
क्र.
विवरण
1 निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
जिला राजगढ़ तहसील - सारंगपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
अर्जित रकबा कुल रकबा
128.720
113.418 128.720
113.418 624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से क्र.
मोबाईल नम्बर
कृषक का नाम व पिता / पतिका नाम
1
2
1 पूरा पिता पूना जातिः चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
2 सिद्रनाथ पिता माधोसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
3 गणपत केसर बाई रामूबाई पिता रामकिशन जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
4 सिद्धलाल गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
खसरा क.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का 4
3
6
5
9685533049
0.506
0.506
142/2
0.057
0.057 143/2
0.057
0.057
161/2
0.096
0.096 162/2
0.006
0.006
163/2
0.303
0.303
1.025
1.025
9752826521
2/3
2.023
2.023 135/1
0.322
0.322
2.345
2.345
9179512111
2/4/1
0.286
0.286 17/1
1.411
1.411 27/1
0.816
0.816 29/1/1
1.500
1.500
0.227
0.227 93/1
104/1
0:039
0.039 105
0.024
0.024 108
0.012
0.012 172/1
0.438
0.438
173.
0.202
0.202
4.955
4.955
9752826521
2/4/2
0.285
0.285 17/2
1.411
1.411 27/2
0.815
0.815 93/2
0.190
0.190
0.036
94
0.036 172/2
0.639
0.639 29/1/2
1.499
1.499 104/2
0.062
0.062
4.937
4.937 625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
7909577094
3/1 5 लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4
6/1
7
10/1/1
13/1
14/1
15/3/1
16/2
80
81/1
84/1
85/1
86/1
87/1
88
89/1
96/1
101
102/1
107 योग
9630587444
3/2 6 देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5
6/2
8
9
10/1/2
12
13/2
14/2
15/3/2
79
81/2
82
83
84/2
85/2
86/2
87/2
89/2 4.031
0.544
0.544
0.291
0.291 1.044
1.044 0.745
0.745
0.689
0.689
0.610
0.610
0.116
0.116
0.455
0.370
0.506
0.506
0.255
0.255
0.086
0.086
0.101
0.101
0.057
0.057
0.241
0.241
0.360
0.360 0.125
0.125
0.321
0.321
0.178
0.178
0.012
0.012
0.134
0.134
0.166
0.166
0.014
0.014
7.050
6.965
0.544
0.544
0.380
0.380
1 1.044
1.044
0.429
0.429 0.328
0.328
0.689
0.689
0.190
0.190
0.304
0.304
0.200
0.200
0.370
0.455
0.166
0.166
0.039
0.039
0.253
0.253
0.049
0.049
0.102
0.102
0.056
0.056
0.241
0.241
0.361
0.361
0.322
0.322 626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
योग
895907852
7 प्रहलादसिंह चंदर सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी कालापीपल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9424427724
8 भगवान सिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8889755384
9 कालूसिंह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8889755384
10 अमरसिंह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
955531902
11 सजनसिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9827862915
12 हरिसिंह पिता धूला एवं बापूसिंह पिता देवीसिंह जाति दॉगी निवास ग्प्रम सेदरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.012 0.012
91
96/2
0.065
0.145 102/2
0.145
0.0650
0.101 0.101
95/1
0.013 111/2/2 0.013
6.403 6.488
0.689 10/2/1 0.689
0.689 0.689
0.689 10/2/2 0.689
0.689 0.689
0.147 0.185
66/2
0.328 0.328
130
0.475 0.513
0.898 0.898
11
0.853 66/1
1.004
0.027 0.027
131/2
0.368
112
0.368 0.036
115/2
0.036 0
2.182 2.333
0.370 0.506
15/1/1
0.370 0.506
0.840 15/1/2 1.012
1.012
0.840 0.778
0.608
9981894204
13 लक्ष्मीनारायण पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8889755384
14 रामप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
18/1
0.778
0.608
0.613 18/2
0.795
0.3380 23/2/3
0.338 627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
योग
9165147729
15 कमलाप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
16
9575827878
गुलाबसिंह पिता रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9752826521
17 गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
7697640478
18 राजु पिता देवीसिंह मंजु आशा पुत्री देवीसिंह मांगीबाई बंवा देवीसिंह दिपक पिता हिरालाल टिना कौशल्या रचना पुत्री हीरालाल कमलाबाई बेवा हीरालाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम खुजनेर भूमि स्वामी
योग
8966091850
19 बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9826303522
20 रामनारायण पिता कवंर लाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्प्रम भूमि स्वामी
योग
21
9826303522
हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड पता निवासी ग्गप्रम भूमि स्वामी
0.065
24/2/2
0.045
74/3/2
0.126
0.126
1.324
1.122
18/3
0.939
0.695 0.939
0.695
0.855
1.047
18/4
1.047
0.855
18/5
0.392
0.291
23/2/2
0.338
0.338 30/2
0.163
0.133
0.762
0.893
0.227
19
0.227
20
0:049
0.049
74/2
1.267
1.000
1.543
1.276
21/1
0.327
0.327
21/2/1
0.304
0.304
22/1
0.100
0.100
23/1/3
0.416
0.416
24/3
0.024
0.020
25/1/1
0.041
0.041
26
0.340
0.340
74/1/1/2 0.165
0.165
1.717
1.713
21/2/2
0.303
0.303
0.078
0.078
23/1/1
0.710
0.710
23/1/2
0.416
0.416
24/1
0.089
0.055
57/1/3
0.271
0.271
57/3
0.506
0.506
58
0.684
0.684
-65/2/3
0.316
0.3160 113/2
0.069
0.069
122/2
0.139
0.139
126/2
0.152
0.152
167/2
0.387
0.387
4.120
4.086
23/2/1
0.674
0.674
24/2/1
0.065
0.045
30/1
0.207
0.287 628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
0.053
31
0.053
योग
1.079
0.979 22
25/1/2
0.680
0.680
2
25/2
0.405
0.405
8085098662
अमरसिंह पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
28
0.178
0.178
29/2
0.215
0.215
29/3
0.077
0.077 योग
1.555
1.555 24
91111070040
34/1
0.953
0.480 देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
35/1
0.101
0.101
0.045
36/1
0.045
38/1
0.012
0.012
39/1
0.020
0.020
40/1
0.012
0.012
41/1
0.316
0.316
42/1
0.018
0.018
43/1
0.215
0.215
45/1
0.050
0.050
44/1
0.417
0.417
46/1
0.107
0.107
48/1
1.214
1.214
92/1
0.065
0.065
134/1
0.071
0.071 योग
3.616
3.143
9111070040
34/2
0.759
0.759 25 गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी : ग्राम भूमि स्वामी
35/2
0.101
0.101
36/2
0.044
0.044
38/2
0.012
0.012
39/2
0.021
0.021
40/2
0.012
0.012
41/2
0.317
0.317
42/2
0.018
0.018
43/2
0.209
0.209
44/2
0.417
0.417
45/2
0.051
0.051
46/2
0.107
0.107
48/2
1.214
1.214
92/2
0.064
0.064
134/2
0.071
0.071 योग
3.417
3.417
9685610276
49/1
0.140
26 रामसिह पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी
0.140 629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
कालापीपल पता निवासी ग्राम कालापीपल भूमि। स्वामी
योग
8959594553
27 मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम कालापीपल भूमि स्वामी
योग
7869814949
28 पन्नालाल पिता रतन सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
7909710961
29
करण सिह पिता रतन सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
7909710961
30 कालु सिह पिता रतन सिह अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9826910269
31 राधेश्याम पिता रामचद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9165147729
32 मथुरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9755904545
33जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 50/1
1.771
1.771
1.911
1.911
49/2
0.141
0.141
1.771
50/2
1.771
1.912
1.912
51/1
0.611
0.611
0.097
52/1
0.097
0.624
0.624
53/1
0.173
54/1
0.173
55/1
0.172 0.172
1.000
188/1/2
1.000
2.677
2.677
0.611
0.611
51/2
0.097
52/2
0.097
0.625
53/2
0.625
54/2
0.173
0.173
0.173
55/2
0.173
1.679
1.679
0.611
51/3
0.611
52/3
0.097
0.097
53/3
0.625
0.625
0.172
0.172
54/3
55/3
0.173
0.173
1.678
1.678
56
1.048
1.048 188/3/4
1.000
0.050
2.048
1.098
57/1/1
0.684
0.684
57/1/2
0.279
0.271
0.506
57/2
0.506
0.315
65/2/2
0,315
0.069
0.069
113/1
122/1
0.140
0.140
126/1
0.152
0.152 72/4
2.529
0.150
135/2
0.322
0.322
167/1
0.386
0.386
5.382
2.995
65/1
1.226
1.226
150
0,368
0.368
174/2
0.316
0.316
175/2
2.379
2.219
176/1
0.113
0.113 630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
योग
9165147729 34 भेरू सिह जगन्नाथ सिह पिता नंदलाल 1/2, कंवरलाल बापूलाल अमर सिह गोपीलाल मुन्नालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9977419011 35 अमरू बाई पिता नारायण सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
36
9977419011 सौरम बाई पति बद्रीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9977419011 37 नारायण सिह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9630591645 38 राधेश्याम पिता फत्ता , कौशल्या बाई पति राधेश्याम जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9981034081 39 गोरधन पिता रूगनाथ सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9981034081 40 रूघनाथ सिंह पिता अमर सिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9009501059 41 कंकूबाई बैवा हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
42 उंकार पिता गणेश जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
43
7047212122 बापुलाल कालुराम कन्हैयालाल पुनमचंद पिता देवीसिंह सम्पतबाई दरियावबाई पुत्री देवीसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेदरा भूमि स्वामी
योग
88 177
1.998
1.998
194/3/1
0.594
0.500
6.994
6.740
65/2/1
0.506
0.506
0.506
0.506
67/1
0.595
0.595
184/2/1
2.739
2.239
3.334
2.834
67/2
0.594
0.594
184/2/2
2.571
2.071
3.165
2.665
69
2.683
2.683
72/2
0.700
3.035
136/2
0.036
0.036
137
0.214
0.214
155
0.519
0.519
156
0.024
0.024
157
0.065
0.065
179
1.226
1.226
186
0.227
0.227
8.029
5.694
70
2.059
1.359
194/4
0.822
0.822
0 2.881
2.181
72/3/1
1.072
0.772
1.072
0.772
72/5/3
0.117
0.117
0.117
0.117
74/3/1
1.504
2.404
2.404
1.504
106
0.065
0.065
0.065
0.065
0.026
0.026
0.026
0.026 631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
44. सौरमै बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता 9165644165 त्तिवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9754958823
45 रामबाबू सुरेश पिता बापू , शांतिबाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8959273703
46 मोहन पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8959273703
47 राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8959273703
48 देवी सिह पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8959273703
49 गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी 114
0.101
0.101
123
0.024
0.024
124
0.053
0.053
125
0:024
0.024 138
0.243
0.243 140
0.024
0.024 141
0.036 0.036
146
0.089
0.089
147
0.036
0.036
148
0.036 0.036
154
0.077
0.077
0.743
0.743
121
0.559
0.559
149
0.061
0.061
151
0.178
0.178
152
0.178
0.178
153
0:061
0.061
158
0.024
0.024 175/1
1.417
1.327
176/2
0.165
0.165 2.643
2.553
127/1
0.081
0.081
128/1
0.083
0.083
129/1
0.009
0.009
0.006
0.006
164/1
0.205
0.205
170/1
0.152
0.152
178/1
0.475
0.113
1.011
0.649
127/2
0.081
0:081
128/2
0.083
0.083
129/2
0.009
0.009
131/1/2
0.006
0.006 139
0.024
0.024
164/2
0.205
0.205
178/2
0.475
0.113
170/2
0.152
0.152
1.035
0.673
127/3
0.081
0.081
128/3
0.083
0.083
129/3
0.009
0.009
0.007
131/1/3
0.007
170/3
0:152
0.152 164/3
0.206
0.206
178/3
0.474
0.113
1.012
0.651 0 127/4
0.082
0.082 632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
ग्राम भूमि स्वामी
योग
9981894204
50 करणसिंह पिता पुरा सैतानबाई छायताबाई पिता पुरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
51
0.083
128/4 0.083
129/4 0.009
0.009
131/1/4 0.007
0.007
0.206
0.206
164/4
0.151
170/4 0.151
0.112
178/4
0.474
1.012 0.650
132
0:202
0.202
0.227
0.227
133
0.773
171
0.773
174/1/6 1.000
1.000
2.202
2.202
160
9754958823
पन्नालाल करण सिंह कालू सिंह पिता रतन, हिस्सा 33 पैसे , लक्ष्मण पिता उंकार, रामबाबू सुरेश पिता बापू , शांति बाई बैवा बापू , हिस्सा 67 पैसे जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
52
0.809
0.809
0.809
0.809
165
9755904545
जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह ना.बा. सरपरस्त पिता कालू सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.758
0.455
0.455
0.758
9765644165
53 कालु सिंह पिता मांगीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
54
168
1.150
1.404
0.761 0.761
169/1
1.911
2.165
1.416
1.416
9977419011
बद्रीलाल पिता नारायण सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
55
169/2
1.416
1.416
9685533049
शंकर लाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
56
174/1/1 1.000
1.000
1.000
1.000
9009501059
सिद्धनाथ पिता किशन जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1.000
1.000
174/1/2
1.000
1.000 633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
57
174/1/3 1.000
1.000
8085752062
शांताबाई बेंवा रमेश रुकमबाई पुत्री रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
187/2
0.350
0.350
1.350
1.350
1.300
174/1/4 1.300
9009501059
58 प्रभुलाल पिता भंवर लाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1.300
1.300
9009501059
59 शंकर पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
185/1 0.150
0.150
0.150
0.150
185/2 0.200
0.200
8462831173
60 कैलाश पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
187/1 0.200
0.200
0.400
0.400
1.000
188/1/1 1.000
9009501059
* सिद्ध, लाड़कंवुर पिता किशन ,ककुंबाई बेवा किशन जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
62
8225910314
बने सिंह पिता लालसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9717418770
63 बापूलाल पिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
64
9165147729
कमलसिंह पिता मंथुरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्गाम भूमि स्वामी
योग
9826303522
65 हरिप्रसाद पिता रामनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्गप्रम भूमि स्वामी
योग
66
देवीसिंह पिता भागीरथ जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
योग
1.000
1.000
2.000
2.000
188/1/3
2.000
2.000
0.200
2.013
194/6
0.200
2.013
0.367
0.367
63/1
0.367
0.367
0.366 0.366
63/2
0.366 0.366
0.421
15/2
0,506
1.012
16/1
1.012
1.000
1.000
174/1/5
2.433
2.518
128.720
113.418 नोट : - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
634
क्र. 15103.-
राजगढ़, दिनांक 30 जून 2017 चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में तलेन से धुंआखेडी मार्ग तहसील पचोर जिला राजगढ़ में प्रभावित होने वाले कृषको की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30. सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है किनिम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
वर्तन पुआबेड़ी भार्ग में अर्जित की जाने
वाली भूमिः
तलन
14.452
0.956
29.042
2.316
अनुसूची (2)
(1 ) तलेन धुआखडी मार्ग में अर्जित की जाने याली भूमि ग्राम तलेन
सिदुलाल पिता हरलाल जाति अनुसूचितजाति पता निवासी तलन
रमेशचन्द्र मिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम तलेन
मनोज पिता रमेशचंद्र जाति अहीर पता निवासी अशोक कुमार पिता शिवनारायण जाति अहीर पता निवासी तलेन
अनुबाई पुत्री ठाकुरसिंह जाति अहीर पता निवासी 5 तलन
योग
6 अशोक कुमार पिता रामप्रसाद जाति महाजन पता निवासी तलेन
योग
हरिप्रसाद पिता छीतर जाती अहीर पता निवासी तलेन
योग
अमरसिंह पिता काशीराम जाति अहीर पता निवासी 8 तलेन
कुल रकबा
322
0.379
0.025
0.379
0.025
618
0.810
0,070
0.810
0.070
617
0.329
0.030
0.329
0.030
678
0.405
0.040
0.405
0.040
612
0.354
0.140
0.354
0.140
605
2.112
0.080
611
1.138
0.040
3.250
0.120
604
0.531
0.030
0.531
0.030
598
0.126
0.060 635 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
0.126
0.060
2.362
0.050
योग रमेशचंद्र पिता नारायणसिंह जाति अहीर पता निवासी तलेन
1
योग
2.362
0.050
2.362
0.030
9/2,600/2,601/ 2
सिध्दनाथ पिता नारायणसिंह जाती अहीर पता निवासी तलेन
10
599/3/1,600/3,
1.339
0.101
601/3/1
योम
3.701
0.131
596
0.949
0.070
कन्हैयालाल उर्फ कनिराम पिता रज्जू गिर जाति 11 गुसाई पता निवासी तलेन
0.949
0.070
मनमोहन पिता करनसिंह जाति अहीर पता निवासी
595/1
0.076
0.030
12 तलन
0.076
0.030
कनीराम चंदरसिंह पिता हरिप्रसाद जाति अहिर निवासी तलेन
0.410
594/2/1
13
0.030
100.030
0.137
594/2/2
0.020
14
कृष्णाबाई पुत्री बिहारीदास जाति बैरागी पता निवासी तलेन
0.137
0.020
करणसिंह पिता रुगनाथसिंह जाति अहीर पता
0.234
572/1
0.025
15 निवासी तलेन
योग
0.234
0.025
0.234
572/2
बाबूलाल पिता दुर्गाप्रसाद जाति अहीर पता निवासी 16 तलन
0.025
0.234
0.025
केशरसिंह भेरूसिंह पिता यापूलाल जाति अहीर पता
573
0.544
17 निवासी तलेन
0.060
0.544
0.060
कलयोग
14.452
0.956
(1 ) तलेन धुआखेडी मार्ग में अर्जित की जाने वाली भूमि ग्राम बमोरी
22/3
0.555
गोपालसिंह पिता नरसिहलाल जाति महाजन पता निवासी तलेन
0.100
18
23/2/1
1:472
0.015
योग
2.027
0.115
23/2/2
2.024
मुकेश पिता नरसिहलाल जाति महाजन पता 19निवासी तलेन
0.074
2.024
0.074
23/5
0.809
$0.048
रमेश पिता छिता हिस्सा 75 पैसे पार्वतिबाड़ बेवा छिता 20 हिस्सा 25 पैसे जाति अनासूचित जाति पता निवासी नलन
0.809
0.048
शंकरलाल पिता छिता जाति अनुसूचितजाति पता
23/6
0.203
21 निवासी तलन
0.014
योग
0.203
0.014
24
0.696
22 घश्यामदास पिता नर्सिकाल जाति महाजन पता
निवासी तलेन
0.089
0.696
0.089
राम बाबु पिता दाल्चन्द जाति कुम्हार पता निवासी
31/2
0.228
23तलेन
0.032
0.228
0.032
31/3
योग दाल्चन्द पिता जुगराम जाति कुम्हार पता निवासी 24तलेन
1.012
0.059
31/4
0.769
0.061
योग
1.771
0.120 636
सुनिल कुमार पिता ओम प्रकाश सहगल पता निवासी तलेन
योग
मुश्ताक अह्मदपिता अब्दुल गनी जाति मुसलमान पता निवासी तलेन
26
योग
27
देया पिता भागिरथ जाति बलाइ निवासी ग्रा बमोरी योग सोनार सिंह पिता हतीसह जाति राजपुत पता 28 निवासी ग्रा बमोरी
तखत सिह पिता दोलत सिह जाति राजपुत पता निवासी ग्रा बमोरी
29
गिरधारीलाल पिता गंगाराम जाति बलाइ पता 30 निवासी ग्राम बमोरी
गेन्दकुवर पिता मानसिह जाति राजपुत पता 31 निवासी ग्राम बमोरी
योग
32 विजययिंड जाति राजपूत पता निवासी ग्राम बमोरी राजेन्द्र सिह दीपसिह पिता विजय सिह रतनकुंवर बेवा योग 33 रेखाबाई पति सिधुलाल, जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी
योग
34 सिद्दुलाल पिता नारायन सिह जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी
योग
35
नारायन सिह पिता भयर लाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी
36 देवी सिह पिता नारायन सिह जाति बलाई पता निवासी ग्राम बमोरी
37 योग
दीपक कुमार पिता ओम प्रकाश जाति शहगल पता 38 निवासी तलेन
योग
नाथु पिता काशीराम जाति बलाइ पता निवासी ग्राम 39बमौरी
योग
जयराम पिता भेरु सिह जाति तेली पता निवासी 40 ग्राम बमोरी
योग
मुमताज पिता अबदुलगनी जाति मुसलमान पता 41 निवासी तलेन
योम
लीला बाइ पुत्री माधोलाल जाति पारदी पता निवासी 42ग्राम बमोरी
योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
31/6
0.506
0.051
0.506
0.051
31/8
0.253
0.082
191/2
0.506
0.052
0.759
0.134
31/5
0.558
0.030
0.558
0.030
48/1/1
0.024
0.007
0.024
0.007
50/1
0.632
0.058
179/4/1
1.5170.180
2.149
0.236
50/2/2
0.468
0.057
0.468
0.057
175
1.189
0.058
1.189
0.056
48176/1
2.095
0.084
2.095
0.084
179/4/2
0,253
0.036
0.253
9:00
179/7 0.253
179/3/3
0.036
0.759
1.012
0.078
179/3/1
0.265
0.048
0.265
0.048
179/3/2
1.000
0.060
1.000
0.060
179/1
1.644
0.274
1.644
0.274
1.631
0.062.
1.631
0.062
191/1/2
0.253
0.027
0.253
0.027
191/1/3
0.379
0.034
0.379
0.034
194/1/1
0.632
0.019
195
0.771
0.059
1.403
0.078 637
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
0,054
0.506
194/2/2
कुलदीप सन्दीप पिता शिवनारायन कृष्णाबाई बेवा शिवनारायन जाति चोरसिया पता निवासी ग्राम
बमोरी
0.054
0.608
0.054
0.738
197/1
योग 44 गोरिशंकर पिता भेरुलाल जाति तेली पता निवासी तलेन
0.054
0.738
0.054
0.737
197/2
योग 45 अशोक कुमार पिता भेरुलाल जाति तेली पता निवासी तलेन
0.054
0.737
योग
0.737
0.064
197/3
गोविन्द पिता भेरुलाल जाती तेली निवासी तलेन
46
0.054
0.737
योग गुलाब सिंह पिता रतन सिह जाति चोरसिया पता
0.133
198/1
1.489
47 निवासी ग्राम बमोरी
1.489
0.133
बलराम सिह पिता रतन सिह जाति चोरसिया पता
198/2
1.489
0.123
48 निवासी ग्राम बमोरी
1.489
0.123
योन
29.042
2.316
कुलयोग
43.494
3.272
महायोग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
क्र. 0430
राजगढ़ , दिनांक 12 जनवरी 2018 मोहनपुरा परियोजना जल संसाधन विभाग राजगढ के लिए सूची अनुसार ग्राम भादवाखेड़ा के
भूमि धारको की भूमि के पक्ष में कय की कार्यवाही की जा रही है ।
ग्राम तहसील जिला
क० भूमि स्वामी का नाम एवम पिता का नाम व जाति तथा निवासी
कय की जाने वाली सर्वे नं
कय किया जाने वाले भूमि का रकबा
1
2
3
4
6
5
7
1
0.141
69/3
राजगढ राजगढ
भादवाखेड़ा
रायसिंह, रामबाबू, सुगनबाई, नोरंगबाई , चिन्ताबाई पिता श्रीलाल, गुलाबबाई पति श्रीलाल जाति लोडा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
0.141
उपरोक्त कय की जाने वाले मकान सम्पूर्ण या उसके किसी भाग से किसी भी शासकीय /अर्द्धशासकीय व्यक्ति वित्तीय संस्था बैंक , सोसायटी एवम अन्य का किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व, संबंध, या किसी प्रकार का कोई लेन देन हो अथवा उक्त सम्पत्ति कही रहन, भार, सम्यक, बंधक, दान में आदि हो तो वह इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मय प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा स्वत्व या आपत्ति बंधनकारी नही होगी, अधोहस्तारक्षरकर्ता इस संपत्ति का विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष मे पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होगें ।
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
638
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) तहसील-सांवेर , जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश
सांवेर, दिनांक 18 जनवरी 2018 क्रमांक 250- भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 38-अ-82-2016-17
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1921 / भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.051 सांवेर
392/2
इन्दौर
बड़ोदिया पंथ,
प.ह.न. 01
0.025
393/4
0.066
393/3
0.093
386/1
370/2/1
0.018
D 639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5
3
1
370/2/2
0.046 सांवेर
इन्दौर
378
0.022
बड़ोदिया पंथ,
प.ह.न. - 01
377/6
0.039
377/7
0.079
377/4
0.019
377/2
0.011
362/2
0.080
361
0.027
13
0.576
कुल योग
क्रमांक 253- भू-अर्जन-2017- राजस्व प्रकरण क्र. 33-अ-82-2016-17
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1916 / भू- अर्जन / 2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । [भाग 1 640
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
3
1
0.216
237
सांवेर
इन्दौर
पिपलई,
प.ह.न.- 02
0.058
236/4
227/3
0.028
0.038
227/2
0.040
227/1
सांवेर
इन्दौर
226/2
0.014
पिपलई,
प.ह.न.- 02
226/1
0.077
223
0.091
i 224/3
0.027
224/2
0.031
224/1
0.037
214/1/2
0.070
214/1/1
0.069
211/2
0.078
212
0.014
कुल योग
0.888
15 641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 256 - भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 37-अ- 82-2016-17
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1926/भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद , तहसील- उज्जैन , जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
292/2
0.138 सांवेर
इन्दौर
खामोद आंजना,
0.053
293/2
प.ह.न.- 02
293/1
0.051
295
0.149
296
0.008 [भाग 1 642
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
सांवेर
0.038
297
इन्दौर
0.190
251/2
खामोद
आंजना,
प.ह.न.- 02
0.096
251/3
0.074
251/1/1.
0.051
248/2/2
0.072
248/2/1
0.057
251/1/2
0.038
248/1/Min-3
0.019
248/1/Min- 2
0.066
248/1/Min- 1
0.016
242/8
कुल योग
1.116
16 643
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 259- भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 36-अ- 82-2016-17
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1941 / भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दाँयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्टः भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.020
480/1
सांवेर
इन्दौर
खलखला,
प.ह.न.- 20
0.030
495
496/1
0.090
499
0.016
0.035
497/3
सांवेर
इन्दौर
497/1
0.066
खलखला,
प.ह.न.- 20
497/2
498
0.062
474/1
0.080
469/1
0.142
476
0.019
कुल योग
11
0.560 [भाग 1 644
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 262- भू- अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 35-अ-82-2016-17
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1946/भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
i
:: अनुसूची::
तहसील
जिला:
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5
1
3
सांवेर
151
0.014 इन्दौर
घटगारा,
प.ह.न.- 02
129/1
0.018
147/3
0.086
150/2
0.074
147/2
0.063 645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
3
5 सांवेर
147/1
इन्दौर
0.045
146/2
0.007
घटगारा,
प.ह.न.- 02
146/3
0.090
138/3
0.178
134/3
0.016
133/2
0.055
133/1
0.001
128/2/2
0.001
130/4
0.117
130/2
0.097
128/2/1
0.055
128/1
0.073
17
कुल योग
0.990. क्रमांक 265 - भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 40- अ-82-2016-17
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1936/भू-अर्जन/ 2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद , तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा गंभीर लिंक परियोजना की दाँयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । [भाग 1 646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
452
0.010 सांवेर
इन्दौर
हासाखेड़ी,
प.ह.न.- 02
0.019
344/1
0.050
445/2
0.027
445/1
0.013
446/2
446/1
0.051
385/2
0.039
0.003
385/1
0.022
379/1
384
0.017
0.008
383
382/2
0.038
0.045
382/1
339/1
0.051
393/2
0.042
393/1
0.038
394
0.058
0.106
396
398
0.022
400/2
0.011 647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
401/2/1
0.026
401/2/2
0.039
401/1
0.040
403
0.046
405/1
0.058
406
0.013
408
0.074
313/3/2/1
0.008
313/3/2/2
0.008
313/3/1/1
0.043
313/3/1/5
0.034
313/3/1/6
0.002
313/3/1/3
0.018 सांवेर
इन्दोर
0.016
313/3/1/4
हासाखेड़ी, प.ह.न.- 02
312
0.025
313/2/1
0.066
337/1/1
0.092
337/2
0.006
338/3
0.053
75/1/2/1
0.001
74
0.066
340/3
0.067
340/2
0.019
43
कुल योग
1.490 648
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
क्रमांक 268 - भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 39-अ- 82-2016-17
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-1931 / भू-अर्जन/ 2017 , सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद , तहसील- उज्जैन , जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच भाईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
4
2
3
5
सांवेर
इन्दौर
272
कछालिया,
0.056
प.ह.न.- 24
271
0.109
270
0.094
269/2
0.045
266
0.029
सांवेर कछालिया,
इन्दौर
265
0.019
प.ह.न.- 24
212
0.011
211
0.133
207
0.037
206/2
0.030
206/1
0.056
कुल योग
11
0.619 649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 271 - भू-अर्जन- 2017 - राजस्व प्रकरण क्र. 34-अ- 82-2016-17
अतएवं मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-1911 /भू-अर्जन/ 2017, सांवेर, दिनांक 05-06-2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दाँयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है । {
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
सांवेर
230
इन्दौर
0.013
बलधारा ,
प.ह.न.
19
14/2
0.001
14/1/1
0.008
229
0.105
228/1
0.066 650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
खसरा
तहसील
जिला
! कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.008
228/2
सांवेर
इन्दौर
0.020
222
बलधारा,
प.ह.न. 19
0.132
133/2
0.087
135/2
0.021
119/1/2
0.023
0.012
133/1
0.163
134
122
0.054
122/421
97
0.161
0.132
20
0.043
119/2
0.035.
118/2
0.120
118/1 .
0.001
117/3
0.118
116
0.055
19
0.067
18
0.050
17/3 .
0.102
16/3 .
0.060
14/1/2 .
0.038
14/1/6.
0.045
14/1/3 .
0.060
14/1/4 .
1.800
30
कुल योग
रवीश श्रीवास्तव , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
651
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व )
उज्जैन जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी 2018 क्रमांक 305 - भू-अर्जन- 2018 - राजस्व प्रकरण क्र. 6 - अ- 82-2017-18
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 4638 / भू- अर्जन/ 2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं सं ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.082 उज्जैन
1438/1479/2
उज्जैन
हमीरखेड़ी,
प.ह.न.-17
0.073
1439/1
0.047
1388/1476
0.016
1386
0.018
1384/1477 652
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.048
1384
उज्जैन
उज्जैन
हमीरखेड़ी,
प.ह.न.-17
0.035
1385
0.023
1298/1528
0.051
1304
0.014
1305
0.038
1293
0.034
1311
0.008
1309/2
0.052
1314
0.014
1312
0.028
1310
0.010
1310/1490
0.005
1316/2
0.596
18
कुल योग
राजस्व प्रकरण क्र. 3 - अ- 82-2017-18
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4644/भू-अर्जन/ 2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद , तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दाँयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । 653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछानेक लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1 उज्जैन उज्जैन
1251
0.064
1252
0.073
टकवासा,
प.ह.न.-16
1099
0.120
1098
0.093
1095
0.089
1094
0.022
6
0.461
कुल योग
क्रमांक - भू-अर्जन- 2018 - राजस्व प्रकरण क्र. 2 - अ- 82-2017-18
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4646/भू-अर्जन/2017 , उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद , तहसील- उज्जैन, जिला उज्जैन तक नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है । [भाग 1 654
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
उज्जैन उज्जैन
596/2
0.134
फतेहाबाद,
प.ह.न.-19
595
0.024
515/1
0.047
500/2
0.075
500/1
0.074
उज्जैन
521/2
उज्जैन
0.030
फतेहाबाद,
प.ह.न.-19
523
0.022
433
0.136
434
0.066
0.038
390
391
0.025
392
0.024
394
0.035
395
0.032
228/1
0.038
232/2
0.025
232/1
0.023
233
0.036
237
0.034
238
0.034
243/2
0.043
243/1
0.043
244
0.069
247/1
0.045 655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5 .
247/2
0.083
248
0.090
0.021
54/1
54/2
0.086
220
0.006
219/1
0.014
211
0.099
210
0.036
200
0.110
202
उज्जैन
0.009
उज्जैन
फतेहाबाद, प.ह.न.-19
201
0.086
197/1
0.017
198/1
0.013
196
0.030
74
0.042
73
0.026
0.003
72
71/2
0.027
71/1
0.029
70
0.038
66
0.093
62/2
0.050
62/1
0.046
0.094
51/1
46/1
0.026
46/2
0.005
44
0.080
4
0.078
8
0.004
7
0.110
54
2.603
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
656
भू-अर्जन- 2018 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 05-अ- 82-2017-18
क्रमांक
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-4640/भू-अर्जन/2017, उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम तालोद, तहसील- उज्जैन, जिला उज्जैन तक नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.135
606
उज्जैन
उज्जैन
605/2
0.053
तालोद,
प.ह.न.-09
605/1
0.019
596/2
0.021
0.025
595/3
0.003
596/1
0.010
595/1
0.266
7
कुल योग
A 657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
क्रमांक 309- भू-अर्जन - 2018 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-2017-18
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-4642/ भू-अर्जन/ 2017 , उज्जैन, दिनांक 03.11.2017 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- कछालिया तहसील सांवेर जिला इन्दौर से ग्राम- तालोद , तहसील- उज्जैन, जिला- उज्जैन तक नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना की दॉयी तट पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.11.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । =
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5
1
उज्जैन
0.073 उज्जैन
757
टंकारिया पंथ,
प.ह.न.-13
0.050
745
754/1
0.038
754/2
0.042
752
0.064 [भाग 1 658
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5
1
उज्जैन उज्जैन
0.002
739/1
टंकारिया पंथ,
प.ह.न.-13
739/2
0.019
726/2
0.034
729/2
0.076
0.022
739/3
729/1
0.097
659/1
0.047
646/1
0.073
659/2
0.043
661/5
0.065
648
0.104
53/1
0.086
57
0.093
69
0.038
0.050
71/MIN- 2
71/1
0.093
38/2
0.049
37/1
0.070
5
0.112
6
0.022
4
0.048
3/2
0.034
3/1
0.066
28
1.610
कुल योग
शितिज शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2018
सूचना
क्रमांक एफ1-14/2017/सात-6
J
मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए , राज्य शासन उज्जैन जिले में झार्डा " नवीन तहसील " सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला उज्जैन की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है । 2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे: -
अनसूची सीमाएं
परिवर्तन का स्वरूप
मुख्यालय
क्र प्रस्तावित तहसील
वर्तमान तहसील
4
5 1 1
2 झार्डा
3 झार्डा महिदपुर नवीन प्रस्तावित तहसील झार्डा में वर्तमान तहसील महिदपुर के 60 पटवारी हल्के(हल्का क्रमांक 23 से 50 , 52 से 68 91 से 102 एवं 105 से 107 तक) के कुल 113 ग्राम अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे ।
महिदपुर महिदपुर
(शेष तहसील) 2 महिदपुर
वर्तमान तहसील महिदपुर में प्रस्तावित तहसील झार्डा के अपवर्जन उपरांत पटवारी हल्के 61 ( पटवारी हल्का क्र0 1 से 22, 51 , 69 से 90 , 103 से 104 एवं 108 से 121 ) के 114 ग्राम होंगे।
6
पूर्व में तहसील बड़ौद एवं तहसील आगर जिला आगर मालवा एवं तहसील तराना जिला उज्जैन पश्चिम में तहसील आलोट व तहसील महिदपुर जिला उज्जैन उत्तर में तहसील आलोट जिला उज्जैन एवं तहसील बड़ौद , जिला आगर मालवा दक्षिण में - शेष तहसील महिदपुर जिला उज्जैन
पूर्व में प्रस्तावित तहसील झार्डा जिला उज्जैन एवं तहसील तराना जिला उज्जैन पश्चिम में तहसील नागदा जिला उज्जैन एवं तहसील ताल जिला रतलाम उत्तर में प्रस्तावित तहसील झार्डा एवं तहसील आलोट जिला उज्जैन दक्षिण में तहसील घटिया एवं तहसील नागदा जिला उज्जैन
3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके। [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
660
सूचना
क्रमांक एफ1-02/2018/सात-6 मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए , राज्य शासन शिवपुरी जिले में रन्नौद " नवीन तहसील " सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला शिवपुरी की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है ।
2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे: -
अनसूची
सीमाएं
परिवर्तन का स्वरूप
मुख्यालय
क्र प्रस्तावित तहसील
वर्तमान तहसील
5
6
2
3
1
4
1 रन्नौद
रन्नौद बदरवास नवीन प्रस्तावित तहसील रन्नौद में वर्तमान तहसील बदरवास के 34 पटवारी हल्के(हल्का क्रमांक 34 से 67) के कुल 63 ग्राम अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे ।
पूर्वमें - तहसील खनियाधाना एवं पिछौर जिला शिवपुरी एवं तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर पश्चिम में तहसील कोलारस एवं शेष तहसील बदरवास जिला शिवपुरी उत्तर में तहसील कोलारस एवं तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी दक्षिण में शेष तहसील बदरवास
जिला शिवपुरी
2
बदरवास
बदरवास
बदरवास (शेष तहसील)
वर्तमान तहसील बदरवास में प्रस्तावित तहसील रन्नौद के अपवर्जन उपरांत पटवारी हल्के 33 ( पटवारी हल्का क्र0 1 से 33) के 77 ग्राम होंगे ।
पूर्व में प्रस्तावित तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी एवं तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर पश्चिम में जिला गुना उत्तर में तहसील कोलारस जिला शिवपुरी दक्षिण में- जिला गुना एवं जिला अशोक नगर
3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.
661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कुण्डम , दिनांक 1 जनवरी 2018
क्र. 893- भू- अर्जन- प्र. क्र. अ- 2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम छीताखुदरी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है एवं धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित करने की कार्यवाही भी पृथक से जारी है:-
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. )
(3) छीताखुदरी
(2) कुण्डम
(1) जबलपुर
(4) निजी भूमि- 182.19
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी, कुण्डम.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 894- भू-अर्जन-प्र . क्र.अ- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम बिलटुकरी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है एवं धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित करने की कार्यवाही भी पृथक से जारी है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. ) (2) कुण्डम
(3) बिलटुकरी
(1) जबलपुर
(4) निजी भूमि- 142.660
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी , कुण्डम.
662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 895 - भू-अर्जन-प्र. क्र. अ- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुंदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम कुड़ेहरदुली की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. )
(3) कुड़ेहरदुली
(2) कुण्डम
(1) जबलपुर
(4) निजी भूमि- 41.520
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी, कुण्डम.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 896 - भू- अर्जन-प्र. क्र. अ-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है .
चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम मेनपठारी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. )
(3) मेनपठारी
(2) कुण्डम
(1) जबलपुर
(4) निजी भूमि- 50.480
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
663 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
क्र. 897 - भू- अर्जन- प्र. क्र.अ- 2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग हेतु लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम बम्हनी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. )
(3) बम्हनी
(2) कुण्डम
(1) जबलपुर
(4) निजी भूमि- 5.480
(6) छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) अनु. अधिकारी (राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी, कुण्डम.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला , दिनांक 10 जनवरी 2018
क्र. भू-अर्जन-10 ( अ -82 ) -17-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प.ह.नं.
(6) (3)
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
13.56
(1) मण्डला
लावाधार जलाशय हेतु.
(2) घुघरी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.
0.73
खम्हरिया टोला प. ह. नं. 43 उमरिया
प. ह. नं. 43 कुल .. 14.29
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
664
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मण्डला, दिनांक 11 जनवरी 2018
क्र. भू-अर्जन-17-18-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
मांगा
11.43
मण्डला घुघरी
प. ह. नं. 52
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग, क्र. 2 , मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना बांईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल 11.43
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 17-18-19.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(6)
(4) 13.82
बनेहरी
(1) मण्डला घुघरी
प. ह. नं. 48
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग , क्र. 2 , मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना बांईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल 13.82
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-17-18-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
4.04
मण्डला घुघरी ग्वारा प. ह. नं . 52
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग, क्र. 2, मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना बांईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल 4.04
(
2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जासकती है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-17-18-21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6)
(4)
(1)
15.53
मण्डला
(2) घुघरी
(3) ददरगांव प. ह. नं. 39
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग , क्र. 2 , मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना बांईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल 15.53
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 11 जनवरी 2018
क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ- 82-2016-17-266.-2-2016-17-266 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
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आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4) 80.925
(2) जैतपुर
(3) कुम्हारी
(1) शहडोल
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2 , शहडोल, म. प्र .
मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. दस - भू-अर्जन-प्र . क्र. 30- अ-82-2016-17-267.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 35.833
(3) जमुनिहा
(2) जैतपुर
(1) शहडोल
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2 , शहडोल, म. प्र.
मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 9- अ- 82-2017-18-268.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3) धनौरा
71.753
(1) शहडोल जैतपुर (2)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक -2 , शहडोल , म. प्र.
(6) मरखी देवी जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जैतपुर, जिला शहडोल म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018
क्र. 243- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही , जनसुनवाई तथा विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदनानुसार यह पाया गया है कि प्रस्तावित भू- अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण हो रहा है तथा प्रस्तावित भूमियों के भू- अर्जन से किसी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं हैं. भू-अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है . परियोजना के संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सार्वजनिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खसरा
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 12. की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित किये जाने
हेतु क्षेत्रफल
(हे. में)
(4)
0.007
633/5
(1) अनूपपुर
(2) अनूपपुर 1. अनूपपुर (3)
0.002
633/2
0.001
633/1 /ग
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.
0.002
633/4
0.002
633/3/ख
0.004
(6) अनूपपुर शहर में कटनी बिलासपुर रेल खण्ड में अनूपपुर यार्ड में फाटक क्र. बी. के. -61 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य.
631/3/क/1
0.005
631/3/क/2
0.006
631/3/क/1
631/1/क 0.002
0.003
631/1 /ख
631/2/क
0.009
631/2/ख
0.007
632
632
0.002
632/1/क/4 0.001
632/13/घ 0.002
632/13/क/2
632/13/क/ 1 0.005
632/13/ड़
632/13/ख 0.005
0.005
628/2/ख
योग .. 0.070
565
2. सामतपुर
0.041
566/3/1
566/3/2 0.011
624/2
0.003
0.006
620/2
0.004
621/1
0.002
621/2
0.007
619/715/1
0.074
योग ..
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
668
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंडला, दिनांक 10 जनवरी 2018
क्र. भू-अर्जन-33 ( अ -82 ) 2016-17-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- निवास
(ग ) ग्राम- देहरा, प.ह.नं. 34
(घ) क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
नम्बर
(हे. में. )
(2)
(1)
0.03
309/2
0.03
90
0.05
52
योग . 0.11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देहरा जलाशय अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) निवास के कार्यालय में या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018
प्र. क्र. 01 - अ-82-2016-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बकस्वा
(ग) ग्राम-पाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-11.235 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा/ क्षेत्रफल अर्जित की जा रही
(हेक्ट. में )
भूमि का खसरा क्र.
(2)
(1)
0.094
717/1
0.080
717/4
0.030
750/1
0.030
750/2
0.020
751/1
0.020
751/2
0.040
753
0.070
754/1
0.080
754/2
0.185
755/1
0.186
755/2
0.180
755/3
756/1
0.036
756/2
0.037
761
0.032
0.031
762/1
0.062
762/2
763
0.073
764
0.121
1.105
765 669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.543
766
0.364
767
0.081
768
0.368
769
0.271
770
0.045
771
0.174
773 शा. नं. 774
0.283
775
776
0.733
777
0.154
0.243
778
1.829
779
780
0.429
0.125
781
0.260
782
784
0.668
0.581
786/1
0.580
786/2
787
0.186
0.015
801
0.050
802
0.162
803/1
0.162
803/2
805
0.417
कुल योग 11.235
(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ-82-2016-2017.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) . में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बकस्वाहा
(ग) ग्राम-करी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-60.866 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा/क्षेत्रफल (हेक्ट. में )
अर्जित की जा रही भूमि का खसरा क्र.
(2)
(1)
107
0.051
0.123
108
109
0.388
0.223
110/1
0.371
110/2/1
0.370
110/2/2
0.396
111/2
0.397
112/1
0.997
112/2
0.997
0.332
115/3
1.384
427/2
427/3
1.384
427/4/1
2.023
427/4/2
2.023
0.780
433/2
433/3
0.080
1.000
433/4
433/5
0.922
441
0.506
0.356
442
443
0.328
444
0.061
445
0.101
446
0.454
449/1
1.357
0.610
449/2
0.283
451/2
451/3
0.713
451/17 शा. नं . 451/18,
2.152
451/19
0.983
452
1.299
453
1.987
454
455
0.721
2.618
458/1
0.611
458/2
458/3
0.251
1.635
458/4
0.336
478
479
0.656 670
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
(2) (1)
475/2
0.194
1.424 480
481
0.190 482
0.906
6.147 484/1
3.278 484/2/1
484/2/2
1.618 484/3
1.215 485/2
0.530 488/2
0.947
0.907 488/3
488/4
0.889
0.500 490/1/1
0.398 490/1/2
0.405 490/2
0.558 490/3
0.121 490/4
490/6
0.629
0.478 490/10
490/11
0.162 490/12
0.166
0.210 490/13
0.336 490/15
492
1.100 496
0.170 497
0.551
0.198 498/1
498/6
0.049 498/7
0.332 498/8
0.348 498/4 शा.न. 498/50.040 0.174 500
0.243
0.571 501
0.166 502
503
0.251 504
0.142 505/1
0.045
0.514 506
509/1
0.368 509/2
0.526 509/3
0.267 511
0.384
60.866
कुल योग
(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ-82-2016-2017. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बकस्वाहा
(ग) ग्राम- निपनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-12.191 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा/क्षेत्रफल
(हेक्ट. में)
अर्जित की जा रही भूमि का खसरा क्र.
(2)
(1)
0.213
108/1
108/2
0.213
0.214
108/3
111/6
1.400
131
0.474
132
0.291
133
0.117
136
0.101
0.709
138
139
0.510
0.454
140
1.675
141/4
1.568
141/5
3.450
141/6
0.802
143
12.191
कुल योग .
(2 ) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिजावर में किया जा सकता है.
671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
प्र. क्र. 04- अ-82-2016-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिए यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बकस्वाहा
(ग) ग्राम-खतरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-60.062 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा/क्षेत्रफल अर्जित की जा रही
(हेक्ट. में )
भूमि का खसरा क्र.
(2)
(1)
0.206
725
2.112
723 शा. नं. 739/2-0.157, 740-0.081
0.482
726
0.283
727
0.312
728
0.113
729
731
0.376
0.304
733
0.364
734
0.182
737
0.235
738
735
0.316
0.186
736
0.235
739/1
0.058
901
0.174
902
0.283
903
0.214
908
0.344
909
0.405
911
1.084
913
0.906
918/4
3.747
918/5
0.360
956 शा. नं . 957
0.210
958
3.237
868/4
(2)
(1)
0.065
959
0.083
960
0.555
963
0.170
964/2
0.031
961
0.291
965
0.243
966
0.210
967
1.206
962/1
0.137
962/2
1.206
964/1
0.118
971/10/1
971/2 शा. नं. ,
0.184
972-0.121
1.145
971/3
971/5 शा. नं. ,
0.510
973-0.478 , 974-0.518
0.498
971/6
971/7
1.108
2.012
971/8
0.272
977/1/1
0.145
977/1/2
0.405
977/2
0.518
980/1
0.208
986/1
2.333
987/2/1
980/2
0.518
0.208
986/2
2.333
987/2/2
0.518
980/3
0.208
986/3
2.334
987/2/3
2.152
868/1/1/3
0.592
987/1
1016/1
0.900
1.000
1032/1
0.018
1016/2
0.038
1032/2
0.437
1027/3
1.085
1061/2
0.081
1027/4
0.138
1134
2.013
1031
0.560
1033 शा. नं. 1034- 0.235, 235 , 1035-0.162 , 1036-0.126 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
672
(2)
(1)
0.287
1038/1
1054/1
0.174
1055/1
0.060
0.574
1059/1
0.253
1060/1
0.288
1038/2
0.175
1054/2
0.120
1055/2
1059/2
0.575
0.253
1060/2
1056
0.551
1066
0.188
0.470
1067
1.055
1110/1 शा. नं. , 1111/1-0.972
1.054
1110/2 शा. नं. , 1111/2-0.971-1
1112
0.299
0.049
1113
0.020
1114
1115
0.178
2.359
1116
0.312
1117
0.324
1118
1.813
1124
1128
0.158
0.154
1136
1119
0.150
1121
0.194
1.234
1122
0.065
1123
0.113
1129
0.053
1131
1130
0.089
0.049
1132
0.049
1133
0.109
1137
0.413
1210/2
0.287
1210/3
60.062
कुल योग
(2) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना में जल भराव हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बिजावर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 16 जनवरी 2018
पत्र क्र. 179 - प्रका.- भू-अर्जन-2017. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अंर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- रघुराजगढ़ -574
(घ) क्षेत्रफल-0.996 हेक्टेयर .
खसरा नं ..
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
1006
0.001
1008
0.201
0.021
1009
0.044
88
0.086
89
0.035
10
13
0.198
0.067
23
0.137
582
0.009
583
0.030
584
592
0.012
579
0.105
0.946
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
बम. प्र. शासन की भूमि
0.006
1007
0.006
593
1
0.018
0.020
47
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.050 अ-ब का योग 0.996 673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .
पत्र क्र. 213 -प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-करौंदहा
(घ ) क्षेत्रफल -1.068 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3) (1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.300
30
0.040
36
0.128
37
35
0.032
0.080
38
0.020
39
0.092
48
0.088
87
0.132
88
0.044
126
125
0.064
0.004
124
0.004
141
0.008
143
142
0.032 योग .. 1.068 ( ब ) -शासकीय भूमि निरंक महायोग .. 1.068
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर. परियोजना के अंतर्गत " तिवनी माइनर नं. 1 से सब- माइनर ग्राम करौंदा " , में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 215 - प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- तिवनी
(घ) क्षेत्रफल-4.196 हेक्टेयर.
शासकीय भूमि (3) खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हेक्टेयर) निजी भूमि (1) (2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.044
304
0.080
312
323
0.060
0.048
320
0.100
319
0.060
326
0.020
327
0.036
328
0.060
329
0.076
342
355
0.092
0.096
914
918
0.036
0.012
919
920
0.028
927
0.080
0.108
928
0.040
937
0.028
938 674
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
(3) (1)
(2)
0.040
940
0.068
944
0.040
863
0.116
862
952
0.036
0.036
854
0.080
853
3685
0.192
0.028
3621
0.010
855
0.038
856
0.004
858
1116
0.136
0.132
1114
0.028
1113
1112
0.036
1108
0.012
0.020
1107
1106
0.036
0.016
1302
0.068
1410
0.016
1412
0.048
1411
0.040
1447
0.036
1472
0.032
1471
0.020
1470
0.016
1468
0.028
1495
0.060
1496
0.020
1491
0.064
1498
0.004
1490
0.028
1488
2100
0.048
0.064
2101
0.080
2112
0.068
1483
1487
0.040
1486
0.012
1574
0.020
0.020
1575
0.020
1577
0.080
1578
0.076
1702
(1)
(2)
(3)
0.044
1701
1901
0.088
1900
0.044
0.044
1899
0.020
1986
1987
0.020
1989
0.032
1990
0.040
0.080
1992
2007
0.060
0.060
2008
0.024
2009
2010
0.016
0.012
2011
0.020
2012
2013
0.024
0.020
2014
0.020
2015
0.016
4791
2059
0.020
2058
0.052
0.024
2057
0.028
2085
0.028
2092
0.004
1988
0.004
2086
0.008
2091
1820
0.052
0.024
1817
1816
0.052
4.196
योग
निरंक
(ब)-शासकीय भूमि
4.196
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पिपरवार वितरक से तिवनी माइनर नं. 3 एवं सबमाइनर नहर निर्माण ", में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
पत्र क्र. 217- प्रका.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- हनुमन्ता
(घ ) क्षेत्रफल-0.872 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर) कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 23 जनवरी 2018
क्र. 439- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
शासकीय भूमि
(3)
निजी भूमि (2)
(1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.100
23
0.148
35
0.008
25
38
0.056
0.044
63
0.080
34
0.068
32
0.236
45
51
0.120
24
0.012
योग 0.872
(ब )-शासकीय भूमि निरंक महायोग.. 0.872
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पिपरवार वितरक नहर से हनुमन्ता क्र. 2 माईनर " में आने वाली निजी शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- खमरिया ब.नं. -97, प.ह.नं. -43 (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-5.57 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.09
370
0.44
371
0.09
373/2
373/1
0.10
0.02
373/5
0.42
365/1
0.14
365/2
0.15
337/1
0.07
337/4
0.08
338/2
0.04
338/1
0.15
339
0.23
343
0.13
344/1
0.09
344/2
0.07
344/3
0.24
346
0.14
284 676
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
(2)
(1)
337/5
0.02
373/7
0.06
0.15
382
0.14
384
0.30
386
0.19
387
0.04
389
258
0.07
0.05
254
0.04
260
0.10
240
0.01
241
0.07
239/14
0.06
239/13
0.05
239/18
0.07
239/11
0.05
239/12
0.16
236
0.15
234/2
0.03
235/1
235/2
0.13
0.04
227/2
0.08
227/3
227/4
0.11
0.16
442/8
0.12
442/7
442/6
0.15
0.13
442/5
442/4.
0.15
योग . 5.57
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 440- भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
नगर/ग्राम- ग्राम- भाजीपानी ब.नं. - 453, प.ह.नं. -44 (ग)
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.61 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
162
0.02
0.07
47
0.08
160/2
0.01
172
0.20
161
179
0.03
0.03
46/2
0.13
48/3
50/3
0.05
50/4
0.18
0.05
50/2
0.04
50/1
0.28
53
0.08
85/2
0.05
85/1
0.06
81/2
81/3
0.03
44
0.24
0.09
43
0.03
42
0.13
24/3
0.08
24/2 677
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.04
24/1
0.14
23
0.13
20
0.35
18/2
0.11
154/2
2.61
योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 441 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-सालीवाड़ा ब.नं. -114, प.ह.नं. -47 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.98 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.42
126/3
0.48
127
(2)
(1)
0.15
130/1
130/2
0.18
0.80
131
140/1
0.02
0.20
91/2
0.14
91/3
0.24
92/4
0.20
89/1
0.26
86/2
0.12
87
0.16
88
85
0.08
82
0.07
0.04
83
0.14
80/1
0.07
81
0.15
77/1
0.07
74/2
0.09
75
76
0.08
0.19
86/3
0.01
12/3
12/4
0.03
0.40
13
73
0.05
0.02
14
15
0.12
योग 4.98
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
678
क्र. 443 - भू-अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस नहर प्रणाली में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील-छपारा
(ग) नगर/ ग्राम- ताखला ब.नं. - 298 , प.ह.नं. -53 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.06
212
0.09
154/4
154/3
0.20 योग . 0.35
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर की सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 444- भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ग्राम- जोगीवाड़ा ब.नं. - 219 , प.ह.नं. -45 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.27 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.43
26/1
27
0.19
23
0.01
0.40
22
0.14
29
0.16
30
0.04
31
0.04
33/1
0.19
33/2
0.36
35
0.15
36
0.13
38
0.02
39
40
0.11
0.01
94
0.01
95
0.01
93
0.01
92
0.02
91
0.03
90
0.02
89
0.01
157/1
0.07
153/1
0.20
20
0.01
19
0.20
18
0.08
17
16
0.09
12
0.13 योग . 3.27
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी -4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
679
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 445 - भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस नहर प्रणाली में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील - छपारा
(ग) नगर/ग्राम-अकलमा ब.नं. - 635 , प.ह.नं. - 52 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.24
112/5
0.09
112/3
0.08
123/1
योग . 0.41
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 446- भू- अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- पटरा ब.नं. -316 , प.ह.नं.-29 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.19 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.07
112/2
112/3
0.05
0.06
111
0.15
110/1
0.03
110/2
109/1
0.11
0.59
102
88
0.01
0.04
225
228
0.58
0.23
229
0.02
218
0.07
212/1
213
0.18
2.19 योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पटरा माईनर एवं पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
680
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018
क्र. C-62-एक-7-3-17- भाग-एक. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5785- एक-7-3- 2017, भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, दिनांक 6 जनवरी 2018 के रोस्टर अनुसार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ ग्वालियर के संबंधित न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु माह जनवरी में घोषित शनिवार दिनांक 6 जनवरी 2018 न्यायालयीन अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील, जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से निरुद्ध है एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है अथवा जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं, की सुनवाई किये जाने हेतु न्यायालयीन कार्य दिवस घोषित किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018
क्र. B - 92-दो- 2-28- ए- 2015.- श्री मोहम्मद फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 22से 30 दिसम्बर 2017 तक के आकस्मिक अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017 क्र. 615- स्था. सैट-2017 .- श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों को प्रारंभ एवं अन्त में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाशकाल से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया , को अस्थायी रूप से मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः उक्त अवधि दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन).
जबलपुर, दिनांक 2 जनवरी 2018
क्र. B - 08-दो-2-42-2017 .- श्री रामेश्वर कोठे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्री रामेश्वर कोठे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामेश्वर कोठे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 10-दो-2-51-2017.- श्री श्याम बिहारी वर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री श्याम बिहारी वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम बिहारी वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 16-दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 27 से 28 नवम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2018
क्र. 24-गोपनीय- 2018- दो- 2-1 /2018 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
अधिकारी का नाम
क्रमांक
(2)
(1)
1
श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल,
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा.
2 श्री संजय कुमार गुप्ता (सीनियर ) , पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना.
3 श्रीमती रमा जयंत मित्तल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से श्रीमती रमा जयंत मित्तल के स्थान पर.
सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018
क्र. 29-गोपनीय- 2018-दो-3-1-2018.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
कहां को
कहां से नाम
क्र.
(3)
(4) (2)
(1)
उज्जैन
भिण्ड 1. श्रीमती तृप्ति पाण्डेय,
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के पदस्थापना के
संदर्भ में टिप्पणी जिले का नाम
(6)
(5)
उज्जैन
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
682
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018
क्र. 30-गोपनीय- 2018- दो-3-1-2018 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
कहां से कहां को
नाम
क्र.
(3)
(4) (2)
(1)
1
छतरपुर
जबलपुर
श्री राजेश कुमार यादव
ग्वालियर
हरदा 2 श्रीमती नमिता द्विवेदी
रहली
रायसेन
3 श्रीमती रिजवाना कौसर
उमरिया 4 श्रीमती दिव्या सिंह
चुरहट
जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018
क्र. B - 164-दो- 2-28-2014.- श्री व्ही. पी . एस. चौहान , जिला न्यायाधीश, ( निरीक्षण ) ग्वालियर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2017 तक, तीन दिन के शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2017 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही.पी.एस. चौहान , जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण ) ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही.पी.एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2018
क्र. 19-गोपनीय- 2018-दो- 3-111-2017 - उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश कुमारी रूचिता गुर्जर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , तराना, जिला उज्जैन का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती रूचितासिंह गुर्जर " पति श्री विक्रमसिंह करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
जबलपुर
तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
हरदा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रायसेन
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
सीधी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 06 जनवरी 2018
क्र. 34-गोपनीय- 2018-दो- 3-3-2018 - उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश कुमारी कमला अहिरवार, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, भोपाल का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती कमला गौतम " पत्नी श्री मिलिन्द गौतम करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित कियाजावे.
आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2017
क्र. 621- स्था. सैट-2017 .- श्री आर.सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक, कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारम्भ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्री पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री पिठवे को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , खंडपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.सी. पिठवे, निजी सचिव, अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते. चूंकि अवकाश पर गये हैं. अतः अवधि दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 कुल ( 09 दिन ) को मूलभूत नियम 26 ( ब ) (2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन) .
683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018
भाग 1 ]
TABLE
ADJ Cadre
जबलपुर, दिनांक 04 जनवरी 2018
क्र. बी-60- तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिकाओं के कॉलम क्रमांक (3 ) में न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.
No. B - 60 - III - 6-4-72 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that the Judges named in the column no. (3 ) of the following tables shall also hold sitting at places mentioned in the column no . (2) of the tables in addition to their place of posting for the period mentioned in the column no . (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Courts for the places mentioned in Column No. (2) of the table:-
S. No.
Name of the Judge and designation
Places , where Link Court is to be held (District)
No. of Days for the Link Court in a month (4) (2)
(3)
(1)
1.
7 days Nainpur (Mandla)
Shri Prakash Kaser, II ADJ, Mandla .
1 week 2. Niwas (Mandla)
Shri Ashok Kumar Sondhiya , IV ADJ , Mandla
Civil Judge Cadre
No. of Days for the Link Court in a month (4) Place, where Link Court is to be held (District) (2)
Name of the Judge and designation (3)
3 days Pachmarhi (Hoshangabad)
Shri Suresh Kumar Sharma , I Civil Judge Class - I , Pipariya
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई. ) .