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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 02 February 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
05
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-02-02.05.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018- माघ 13 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2018

क्र. ई - 1-17-2018-5- एक. श्री सभाजीत यादव , भाप्रसे (2006) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शसन , उच्च शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है ..

क्र. ई - 1-426-2017-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ,

685

नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/41/2017/AIS - I , दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा श्री दिलीप कुमार यादव , भाप्रसे ( 2014 ) की सेवाएं नागालैण्ड संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं.

2. श्री दिलीप कुमार यादव, भाप्रसे ( 2014 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर जिला खण्डवा पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई - 5-565 - आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे, ( 1987 ) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 29 जनवरी से 9 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जनवरी 2018 नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .

686

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

एवं 10, 11 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) श्रीमती गौरी सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, विकअ-सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-925- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रोहित सिंह , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को दिनांक 27 दिसम्बर 2017 से 4 जनवरी 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रोहित सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. ई- 5-974 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आदित्य सिंह, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , जिला टीकमगढ़ को दिनांक 27 जनवरी से 28 फरवरी 2018 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जतारा , जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2018

क्र. ई- 1-21-2018-5- एक. श्रीमती वंदना वैद्य, भाप्रसे (2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग , इन्दौर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2018

क्र. ई. - 5-649 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23 से 30 जनवरी 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को प्रमुख सचिव, ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. एफ 3-4-2017- एक-4.- राज्य शासन, एतद्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2017 ( उत्तरार्द्ध ) तथा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2017 उप निर्वाचन वर्ष 2017 ( उत्तरार्द्ध ) एवं अध्यक्ष को पद से वापस बुलाए जाने के निर्वाचन हेतु परिशिष्ट - एक एवं परिशिष्ट - दो के अनुसार मतदान हेतु दिनांक 17 जनवरी 2018 बुधवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है .

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्रम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

687

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

परिशिष्ट- एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स , भोपाल

आम निर्वाचन

पंचायत 2017 (चरण -प्रथम)

परिपत्र क्रमांक- एफ-37/पीएन-02 / 2017 / तीन/509 भोपाल , दिनांक 25 दिसम्बर 2017

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा -42 तथा धारा -9 ( 2 ) ( क )

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का नियम-28

स. क्र.

कार्यवाही

(1)

(2)

1 (i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम -निर्देशन पत्र प्राप्त करना.

(ii) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 2 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 नाम- निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जाँच ) 4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन .

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो)

7 मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा.

(i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए) .

(ii) सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना.

समय

दिन

सम्बंधित नियम

निर्धारित दिनांक

(3)

(5)

(6)

(4)

27-12-2017

प्रातः 10:30 बजे 28, 29

बुधवार

प्रातः 10:30 बजे 27-12-2017

29-क

बुधवार

23

27-12-2017

प्रातः 10:30 बजे

बुधवार

3-1-2018

28 (क)

बुधवार प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक. 4-1-2018

प्रातः 10:30 बजे से 28(ख)

गुरुवार

शनिवार

6-1-2018

अपराह्न 3:00 बजे तक 28(ग )

6-1-2018 शनिवार

38, 39

अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद. 17-1-2018

28(घ)

बुधवार

प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक. 28(ङ) ,

28 ( च)

17 जनवरी 2018 बुधवार मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात्.

शनिवार प्रातः 8:00 बजे से 20 जनवरी 2018 [ भाग 1 688

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

(4)

(6)

(3)

(5)

(2)

(1)

प्रातः 10:30 बजे से

22जनवरी 2018 सोमवार

(iii ) पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा .

प्रातः 10:30 बजे से

22 जनवरी 2018 सोमवार

( iv ) पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.

प्रातः 10:30 बजे से

20 जनवरी 2018 शनिवार

(v ) सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

(vi ) जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण.

(vii ) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

परिशिष्ट-दो त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2017 ( उत्तरार्द्ध ) सम्पन्न कराने हेतु रिक्त पदों की जिलेवार अनन्तिम ( Provisional ) जानकारी

स. क्र. जिला

आम निर्वाचन हेतु पदों की संख्या उप निर्वाचन हेतु संभावित रिक्त पदों की संख्या (दिनांक 30-9-2017 ) की स्थिति में )

पंच

सरपंच

सरपंच जनपद पंचायत

पंच

जिला पंचायत सदस्य

(7)

(8)

(4)

सदस्य (5)

(6)

(3)

(2)

(1)

0

290

1 मुरैना

1

364

2 श्योपुर

1

16

0

3 भिण्ड

2

4

14

ग्वालियर

2

5

334

1

शिवपुरी

1

381

6 दतिया

0

28

7 गुना

2

75

8 अशोकनगर

1

409

9 उज्जैन

0

7

10 नीमच

87

6

11 रतलाम

220

4

12 शाजापुर

0

1

13 आगर-मालवा 689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

(7)

(8) (3)

(5)

(6)

(2)

(4)

(1)

0

5

14 मंदसौर

15

2

749

देवास

0

185

16 भोपाल

40

1

17 सीहोर

568

3

1

18 विदिशा

19

171

1

राजगढ़

20

0

रायसेन

311

2

21

89

होशंगाबाद

2

22

3

हरदा

23

116

5

बैतूल

0

24

14

3

35

इन्दौर

0

25

6

झाबुआ

2

1

26

4

अलीराजपुर

9

2

27 धार

1

220

28 खरगौन

0

92

2

29 बड़वानी

30 खण्डवा

12

1

72

0

31 बुरहानपुर

40

1

32 सागर

2

19

33 टीकमगढ़

34 पन्ना

13

1

17

1

35 छतरपुर

1

36

149

दमोह

37

10

1

जबलपुर

8

2

38 कटनी

0

39

28

नरसिंहपुर

4

40

34

छिन्दवाड़ा

4

सिवनी

16

41

34

42 बालाघाट

2

11-2-12-2

43 मण्डला

28

2

4

44 रीवा

81

1

45

19

3

सतना

2

979

56 सीधी

8

46

586

31 47 सिंगरौली

3

1

11

48

3

शहडोल

7

49

0

अनूपपुर

6

2

50 उमरिया

1

12

51 डिण्डोरी

1600

78

3

90

17

योग .. 5435

टीप.- कृपया उक्त जानकारी को अनिवार्यतः वेरिफाई एवं अपडेट करना सुनिश्चित कर लें.

690

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

परिशिष्ट- एक आम निर्वाचन वर्ष 2017 - कराये जाने वाले नगरीय निकायों के निर्वाचनों की सूची

क्र.

जिले का नाम

(2)

(1)

1

धार

2

बड़वानी 3

खण्डवा 4

गुना

5

अनूपपुर

नगरीय निकाय का नाम

क्र.

(3)

(4)

1

नगरपालिका परिषद्, धार

2

नगरपालिका परिषद्, मनावर

3

नगर परिषद्, सरदारपुर

4

नगर परिषद्, राजगढ़

5

नगर परिषद्, धरमपुरी

6

नगर परिषद्, धामनोद

7

नगर परिषद्, कुक्षी

8

नगर परिषद्, डही

9

नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर

10

नगरपालिका परिषद्, सेंधवा

11

नगरपालिका परिषद्, बड़वानी

12

नगर परिषद्, पानसेमल

13

नगर परिषद्, खेतिया

14

नगर परिषद्, पलसूद

15

नगर परिषद्, अंजड़

16

नगर परिषद्, राजपुर

17

नगर परिषद्, ओंकारेश्वर

18

नगरपालिका परिषद्, राघोगढ़ विजयपुर 19

नगर परिषद्, जैतहरी

उपसचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

परिशिष्ट-दो

आम निर्वाचन नगरीय 2017 ( चरण- प्रथम)

परिपत्र क्रमांक- एफ-53/एनएन -05/2017/पांच/ 1060 भोपाल , दिनांक 25 दिसम्बर 2017

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14( 1 ) , 20 ( 2 ) (क)

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ( 1 ) , 36 ( 2 ) ( क )

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 का नियम-21

स. क्र.

कार्यवाही

(2)

(1)

1 (i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.

(ii) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन .

( iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

समय

दिन

निर्धारित तारीख

सम्बंधित नियम

(6)

(5)

(3)

(4)

27-12-2017

प्रातः 10:30 बजे से

बुधवार

21, 22

प्रातः 10:30 बजे से 27-12-2017

22(क)

बुधवार

16

27-12-2017

प्रातः 10:30 बजे से

बुधवार 691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

(2)

(1)

2 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 नाम- निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जाँच ) 4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आंवटन.

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )

7 मतगणना , सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा.

1. अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन

स. क्र.

(1)

जिला (2) रीवा 1

(6)

(3)

(4)

(5)

3-1-2018

प्रातः 10:30 से 21 (क)

बुधवार

दोपहर 03:00 बजे तक. 4-1-2018

प्रातः 10:30 बजे से 21(ख)

गुरुवार

6-1-2018 शनिवार

21 ( ग)

प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक. 6-1-2018 शनिवार

30, 31

अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद. 17-1-2018

21(घ)

बुधवार प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक.

प्रातः 9:00 बजे से 20 जनवरी 2018 शनिवार

21(ङ)

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

परिशिष्ट- एक

नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2017 ( उत्तरार्द्ध ) रिक्तियों की अनन्तिम सूची

नगरीय निकाय का नाम (3) नगर परिषद् सेमरिया

उपसचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

उप निर्वाचन नगरीय 2017 ( चरण- प्रथम)

परिपत्र क्रमांक- एफ-53/एनएन -06/ 2017/पांच/1063 भोपाल , दिनांक 25 दिसम्बर 2017 मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14( 1 ) , 20 (2 ) ( क)

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ( 1 ) , 36 ( 2 ) ( क) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 का नियम-21

कार्यवाही

स. क्र.

(2)

(1)

1 (i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम- निर्देशन पत्र प्राप्त करना.

समय

दिन

निर्धारित तारीख

सम्बंधित नियम

(6)

(5)

(4)

(3)

प्रातः 10:30 बजे से 27-12-2017

21, 22

बुधवार [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

692

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

प्रातः 10:30 बजे से

27-12-2017 बुधवार

22(क)

( ii) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

प्रातः 10:30 बजे से

27-12-2017

16

बुधवार

(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

3-1-2018

बुधवार

2 नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 21 (क)

प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.

प्रातः 10:30 बजे से

4-1-2018

गुरुवार

21(ख)

3 नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जाँच )

शनिवार

6-1-2018

21 (ग )

4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख

प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक.

6-1-2018 शनिवार

30, 31

के ठीक बाद. अभ्यर्थिता से नाम वापसी 5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आंवटन.

17-1-2018 बुधवार

21(घ)

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )

प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक.

प्रातः 9:00 बजे से

शनिवार

20 जनवरी 2018

21 (ङ)

7 मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा.

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर 2017

नगर परिषद्, अकोड़ा, जिला- भिण्ड, नगर परिषद्, करनावद, जिला- देवास एवं नगर परिषद् खिलचीपुर जिला राजगढ़ के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में निर्वाचन के लिये निर्वाचन कार्यक्रम क्र. एफ - 53- एनएन - 07-2017- पांच- 1066.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा -2 के अन्तर्गत राज्य शासन से नगर परिषद्, अकोडा, जिला- भिण्ड, नगर परिषद्, करनावद, जिला- देवास एवं नगर परिषद् खिलचीपुर जिला राजगढ़ के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. अतः इस अधिनियम की धारा 47 की उपधारा -3 सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 75 - ग के अन्तर्गत उपर्युक्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट - एक के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम विहित करता है, साथ ही आयोग निर्देशित करता है कि इस कार्यक्रम के अनुसार नियम , 75 - ग के अन्तर्गत अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की सूचना निर्धारित प्ररूप-25 में जारी की जाये.

जायेंगे . (2 ) यह निर्वाचन 01 जनवरी , 2017 की संदर्भ तारीख के आधार पर आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर कराये (3) निर्वाचन की सूचना के तत्काल बाद उसी दिन नियम - 75 - ङ के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा किया जाए, साथ ही उसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियम , 75 - च के अनुसार प्रतीक चिन्ह विहित कर प्ररुप -26 में प्रकाशित किये जाये. निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन परिणाम की घोषणा नियम 75 - ज के अन्तर्गत निर्धारित प्ररुप -27 में की जाकर इसकी सूचना तत्काल आयोग को दी जाए.

693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

(4) निर्वाचन के संचालन की समस्त कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 एवं इनमें किये गये संशोधनों ( जिनका प्रकाशन 29-12-2000, 1-2-2001 एवं दिनांक 14-1-2003 के असाधारण राजपत्रों में किया गया है ) व आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाए. संशोधित नियमों एवं निर्देशों के सेट आपको अलग से प्रेषित किये जा चुके है. निर्वाचन ई. व्ही. एम. से कराये जाने संबंधी निर्देश भी जिले को पृथक् से प्रेषित किये गये हैं. सुलभ सन्दर्भ हेतु जारी पत्र की प्रति संलग्न है.

(5 ) आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 69 -एन.एन- 01-2017- पांच-420 , दिनांक 7 जुलाई 2017 के द्वारा नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष को पद से वापस बुलाए जाने संबंधी निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों से कराये जाने का निर्णण लिया गया है. अतः यह निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन से कराये जावेंगे .

(6 ) निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर परिषद्, अकोडा , जिला- भिण्ड, नगर परिषद्, करनावद, जिला - देवास एवं नगर परिषद् खिलचीपुर जिला राजगढ़ के नगगरीय क्षेत्रों के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है.

(7) इस पत्र प्राप्ति की अभि- स्वीकृति आयोग को फैक्स द्वारा भेजी जाए .

संलग्न: उपरोक्तानुसार.

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

परिशिष्ट- एक नगर परिषद् अकोडा, जिला - भिण्ड, नगर परिषद्, करनावद, जिला- देवास एवं नगर परिषद् खिलचीपुर जिला राजगढ़

निर्वाचन कार्यक्रम

समय

दिन

कार्यवाही

क्र.

निर्धारित तारीख

सम्बंधित नियम

(4)

(5)

(2)

(1)

27-12-2017

(6) प्रातः 10:30 बजे 1

बुधवार

निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन

(3) 75 -ग 75-घ

27-12-2017

75-ङ

उपरोक्तानुसार 2

बुधवार

मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

27-12-2017

75-च 75 - छ

प्रतीकों का आवंटन

बुधवार

3

उपरोक्तानुसार

17-1-2018

4

बुधवार

मतदान

75-ग ( एक)

प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक.

20-1-2018 शनिवार प्रातः 9:00 बजे से

75-ग (दो) 75-ज

5 मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

694

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. एफ - 11-22-2017- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आश्य की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

14

अनुसूची

स्थल

तहसील

राज्य

जिला

स्मारक का नाम

(5)

(4)

ग्राम बिलोकलां (1) म. प्र .

(2) शिवपुरी

(3) शिवपुरी

शिव मंदिर प्राचीन मठ

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2018 क्र. एफ- 2-01-2018- साठ.- श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम जिनका कार्यकाल दिनांक 19 जनवरी 2018 को समाप्त हो रहा है. इनके कार्यकाल में राज्य शासन द्वारा दिनांक 20-1-2018 से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, की तत्काल प्रभाव से वृद्धि की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9) नहीं

(8) पुजारी जी मोहनलाल शर्मा

(6) सर्वे नं. 575

(7) 0.03 हेक्ट

पुत्रकमरलाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. एफ- 3-3-2010- बत्तीस-1.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा श्री घासीराम पटेल को आगामी आदेश तक खजुराहो पर्यटन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा , अपर सचिव, 695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. एफ- 11-1-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन एतद्वारा , वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 1 ) ( बी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, सीहोर को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करता है .

( 2 ) तद्नुसार राज्य शासन वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन में अध्यक्ष नियुक्त करता है.

(3 ) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश , जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशील होगी.

क्र. एफ - 11-29-2004- उन्तीस- 2.- राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) (ई) ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. हितेष बाजपेयी , भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

(2) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्र. एफ- 5-10-2011 - उन्तीस - 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 क ) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो , तक के लिये सदस्य के पद पर नियुक्त करता है : -

नाम एवं पता

जिला उपभोक्ता फोरम का नाम

(2) अशोकनगर पद की श्रेणी (3) अनारक्षित (1) श्री तानाजीराव भोंसले पुत्र श्री नामदेवराव भोंसले , फार्म्स, तारासदन स्कूल के सामने , अशोकनगर.

आरक्षित

छतरपुर

(महिला) श्रीमती निशा गुप्ता पत्नि श्री संदीप कुमार गुप्ता , वार्ड नं. 10, मैथलीशरण गुप्त स्कूल के पास, छतरपुर, (मध्यप्रदेश ) .

अनारक्षित

उमरिया

श्री इन्द्रजीत सिंह गौतम, पुत्र स्व. श्री रनमत सिंह गौतम, मकान नं . 6 खलेसर वार्ड क्र. 08 तह. बांधवगढ़ जिला उमरिया ( म. प्र. ) .

2. उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

2.1 कार्यभार ग्रहण के उपरांत प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.

2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पाँच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा .

2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.

2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 , उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

3. सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वी. एस. रावत, उपसचिव.

696

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्र. 116- एफ ( 2 ) 25-05-दो अड़तालीस.- इस विभाग के आदेश क्रमांक 1147 - एफ ( 2 ) 25-05 - दो- अड़तालीस , दिनांक 14 नवम्बर , 2014 को अधिक्रमित करते हुए, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की नियमावली के नियम 11 एवं 12 के अनुपालन में पदेन अध्यक्ष, पंडित कुंजीलाल दुबे, राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

क्र.

नाम एवं पद/विभाग

पद (3) (1)

(2)

उपाध्यक्ष 1 माननीय श्री अजय विश्नोई , पूर्व विधायक.

सदस्य 2 माननीय श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, मंदसौर.

3

सदस्य माननीय श्री शैलेन्द्र जैन, विधायक, सागर.

(3) (1)

(2)

पदेन सदस्य 4 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग .

पदेन सदस्य 5 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग .

पदेन सदस्य 6 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

7

पदेन सदस्य प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

पदेन सदस्य 8 प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग.

सदस्य-सचिव 9 महानिदेशक, पंडित कुंजीलाल दुबे, राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2018

क्र. एफ 15-21-2017- सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्र. 20, सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिये कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :-

अनुसूची

तहसील श्योपुर , जिला श्योपुर

ग्राम का नाम प.ह.नं.

क्रमांक

(2)

(1)

01

01. मूल ग्राम खोजीपुरा

02. नवीन ग्राम नीमदा का सहराना

03. प.ह.नं. 03.

02

01. मूल ग्राम बगदरी

02. नवीन ग्राम छोलघटा

03. प.ह.नं. 03 .

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश .

697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

03

01. मूल ग्राम हॉसलपर

02. नवीन ग्राम शालापथ

अधीक्षक, भू-अभिलेख , जिला श्योपुर मध्यप्रदेश.

03. प.ह.नं. 03.

04

01. मूल ग्राम धीरोली

02.

नवीन ग्राम हरनामचंद का टपरा

03. प.ह.नं. 05.

05

01. मूल ग्राम काशीपुर

02. नवीन ग्राम कल्याणपुरा

03. प.ह.नं. 08.

06

01. मूल ग्राम सेवापुर

02. नवीन ग्राम बहरामपुरा

03. प.ह.नं. 11 .

07

01. मूल ग्राम जावदेश्वर

02. नवीन ग्राम चीमलका

03. प.ह.नं. 16.

08

01 . मूल ग्राम बहरावदा

02. नवीन ग्राम ढीमचौतरा

03. प.ह.नं. 17.

09

01. मूल ग्राम शंकरपुर

02. नवीन ग्राम मथुरा का सहराना

03. प.ह.नं. 20

10.

01. मूल ग्राम ईछनाखेडली

02. नवीन ग्राम दीतपुरा

03. प.ह.नं. 26.

11

01. मूल ग्राम छीताखेडली

02. नवीन ग्राम रामनगर

03. प.ह.नं. 27.

12

01. मूल ग्राम पटपडा

02. नवीन ग्राम कोल्हूखेडा

03. प.ह.नं. 50.

13

01. मूल ग्राम विजरपुर

02. नवीन ग्राम मालीबाडी

03. प.ह.नं. 53.

698

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

(2)

(3)

(1)

तहसील बडौदा, जिला श्योपुर

14

अधीक्षक, भू- अभिलेख,

01. मूल ग्राम पनवाड

02. नवीन ग्राम रूण्डी

जिला श्योपुर मध्यप्रदेश.

03. प.ह.नं. 02.

15

01. मूल ग्राम फिलोजपुरा

02. नवीन ग्राम भैरूखेडी

03. प.ह.नं. 15.

तहसील कराहल, जिला श्योपुर

16

अधीक्षक, भू- अभिलेख ,

01. मूल ग्राम कराहल

02. नवीन ग्राम रोहणी

जिला श्योपुर मध्यप्रदेश .

03. नवीन ग्रा सोनीपुरा

04. प.ह.नं. 32.

तहसील बीरपुर, जिला श्योपुर

17

01. मूल ग्राम बलावनी

अधीक्षक, भू- अभिलेख,

02. नवीन ग्राम हिण्डोली का सहराना

जिला श्योपुर मध्यप्रदेश .

03. प.ह.नं. 02.

18

01. मूल ग्राम नदीगांव

02. नवीन ग्राम काउपुरा

03. प.ह.नं. 17.

19

01. मूल ग्राम घूघस

02. नवीन ग्राम अम्बाकापुरा

03. प.ह.नं. 18.

20

01. मूल ग्राम गोहर

02. नवीन ग्राम चकचांदरखॉ

03. प.ह.नं. 19 .

21

01. मूल ग्राम दिमरछा

02. नवीन ग्राम बडेरे

03. प.ह.नं. 20 .

22

01. मूल ग्राम पांचो

02. नवीन ग्राम पाँचैयापुरा

03. प.ह.नं. 22.

23

01. मूल ग्राम श्यारदा

02. नवीन ग्राम लीलधा

03. प.ह.नं. 23 .

699

मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

24

01. मूल ग्राम सुनवई

02. नवीन ग्राम अनीदा

अधीक्षक, भू- अभिलेख, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश.

03. प.ह.नं. 24.

25

01. मूल ग्राम वांगरौद

02. नवीन ग्राम जोमा का पुरा

03. प.ह.नं. 25.

26

01. मूल ग्राम काठौन

02. नवीन ग्राम दरिगवां

03. प.ह.नं. 32.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

पृ. क्र. एफ 15-21-2017 - सात-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-21-2017 - सात-6 , दिनांक 25 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना , उपसचिव.

Bhopal , the 25th January 2018

No. F. 15-21-2017 - VII - Sec.6 .- In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof :-

SCHEDULE

Tahsil - Sheopur , District - Sheopur

Serial No.

Name of village(s) with P.C. No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

01

Superintendent of Land Records , 1 . Original Village Khojipura

District -Sheopur

2. New Village- Neemda Ka Sahrana P.C.No. 02 .

-do-

02

1 . Original Village -Bagadari

2. New Village -Cholghata P.C.No. 03 .

-do-

03

1 . Original Village - Hansalpur

2. New Village- Shalapath

P.C.No. 03 .

700

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

[ भाग 1

(2)

(3)

(1)

04

1 . Original Village - Dheeroli

Superintendent of Land Records , 2. New Village -Harnamchand ka tapra

District -Sheopur .

P.C.No. 05 .

-do-

05

1 . Original Village - Kashipur

2. New Village - Kalyanpura

P.C.No. 08 .

06

-do-

1 . Original Village - Sewapur

2. New Village-Bahrampura

P.C.No. 11 .

07

-do-

1. Original Village- Javdeshwar

2. New Village-Cheemalka

P.C.No. 16 .

-do-

08

1. Original Village- Bahravda

2. New Village -Dheemchotyra

P.C.No. 17 .

09

-do-

1. Original Village - Shankarpur

2. New Village - Mathura ka sahrana

P.C.No. 20 .

-do-

10

1. Original Village - Ichhnakhedli

2. New Village -Deetpura

P.C.No. 26.

-do-

11

1. Original Village - Chhetakhedli

2. New Village-Ramnagar

P.C.No. 27 .

12

-do-

1. Original Village - Patpada

2. New Village- Kolhukheda

P.C.No. 50 .

-do-

13

1 . Original Village- Bijarpur

2. New Village -Malibadi

P.C.No. 53 .

Tahsil - Baroda, District-Sheopur

14

Superintendent of Land Records , 1. Original Village -Panvad

District -Sheopur.

2. New Village-Rundi

P.C.No. 02.

-do-

15

1 . Original Village -Filojpuea

2. New Village-Bherukhedi

P.C.No. 15 .

Tahsil - Karahal , District - Sheopur

16

1 . Original Village - Karahal

2. New Village-Rohni

Superintendent of Land Records , District-Sheopur .

3 . New Village - Sonipura

P.C.No. 32 .

Tahsil - Birpur , District - Sheopur

17

Original Village- Balavani

1.

Superintendent of Land Records , District -Sheopur .

2. New Village - Hindoli ka sahrana

3 . P.C.No. 02 .

701 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

(3)

(2)

(1)

-do-

18

1. Original Village - Nadigauna

2. New Village- Kaupura

P.C.No. 17 .

-do-

19

1 . Original Village-Ghughas

2. New Village - Amba ka pura

P.C.No. 18 .

-do-

20

1. Original Village-Gohar

2. New Village- Chakchandkhan

P.C.No. 19 .

21

-do-

1. Original Village- Dimarchha

2. New Village-Badere

P.C.No. 20 .

-do-

22

1 . Original Village-Pancho

2. New Village- Panchaiyapura

P.C.No. 22 .

-do-

23

1. Original Village- Shyarda

2. New Village-Leeldha

P.C.No. 23 .

Tahsil - Vijaypur , District- Sheopur

24

1. Original Village -Sunvai

Superintendent of Land Records ,

District -Sheopur .

2. New Village-Anida

3 . P.C.No. 24 .

-do-

25

1. Original Village- Bangrpd

2. New Village- Joma ka pura

3 . P.C.No. 25 .

do

26

1 . Original Village- Kathon

2. New Village- Darigawa

3 . P.C.No. 32 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXSENA , Dy. Secy .

भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. एफ 15-01-2018 - सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्र. 20, सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिये कॉलम नं. ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे : -

अनुसूची

तहसील पिपलौदा , जिला रतलाम

क्रमांक

ग्राम का नाम प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

01

01. मूल ग्राम कालूखेडा

02. नवीन ग्राम सेमलिया

अधीक्षक, भू- अभिलेख, जिला रतलाम मध्यप्रदेश.

03. प.ह.नं. 10.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

702

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

पृ. क्र. एफ 15-01-2018- सात-6 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -15-01-2018- सात-6, दिनांक 29 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 29th January 2018

No. F. 15-01-2018- VII - Sec.6 .- In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof :-

SCHEDULE

Tahsil - Piplodha, District - Ratlam

Serial No.

Name of village ( s ) with P.C. No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

01

1. Original Village Kalukheda

Superintendent of Land Records , District -Ratlam .

2. New Village- Semaliya P.C.No. 10 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXSENA , Dy . Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्र. 14913 - वरिष्ठ लिपिक-2017 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एक- 3-2- 1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के लिये नीचे दर्शाये निम्नांकित तिथियों में कलेण्डर वर्ष 2018 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

दिनांक

क्रमांक

त्यौहार का नाम

दिन

(4)

(2)

(3)

(1)

1

सोमवार

27 अगस्त 2018

भुजलिया पर्व

2

दशहरा ( महानवमी)

गुरुवार

18 अक्टूबर 2018

3

8 नवम्बर 2018

गुरुवार

दीपावली कां दूसरा दिन (गोर्वधन पूजा)

उक्त अवकाश कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.

जे. के. जैन, कलेक्टर.

703

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2018 क्रमांक एफ-16-18-2017- बी-ग्यारह

दिनांक 01 जुलाई 2017 से सम्पूर्ण देश में नवीन कर व्यवस्था " गुइस एण्ड सर्विस टेक्स" (जीएसटी) लागू किये जाने के फलस्वरूप उ‌द्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रदान की जा रही वैट/सीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता तथा प्रवेशकर छूट सुविधा अप्रभावी होने से विभाग के आदेश क्रमांक एफ16-18/ 2013/बी- ग्यारह दिनांक 13.10.2017 के द्वारा उ‌द्योग संवर्धन नीति, 2014 में दिनांक 01 अप्रैल , 2018 से वृहद श्रेणी के विनिर्माण उ‌द्योगों के लिये " निवेश प्रोत्साहन सहायता" का प्रावधान किया गया है ।

नीति के उपरोक्त संशोधन के पालन में एतद द्वारा , दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2022 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले वृहद उ‌द्योगों को प्रावधानित सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है । उक्त आदेश की सीमा तक मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 संशोधित मानी जायेगी :-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता की प्रभावशीलता-

1.1 निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ ऐसी वृहद औ‌द्योगिक इकाईयों को उपलब्ध होगा जिन्होनें 01 अप्रैल 2018 अथवा उसके पश्चात एवं 31 मार्च 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया हो । जिन इकाईयों द्वारा उनके प्रस्तावित निवेश का 75% निवेश निर्धारित अंतिम तिथि (31 मार्च, 2022) तक कर लिया जावेगा उन्हे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा प्रस्तावित सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित समयावधि से 1 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा ।

1.2 ऐसी वृहद औ‌द्योगिक इकाईयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने का विकल्प होगा जिन्होनें -

(अ) उ‌द्योग संवर्धन नीति, 2014 अन्तर्गत एमपी ट्रायफेक की वेबसाईट में निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया हो

अथवा 704

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

जिन्हे निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति द्वारा सुविधाओं का कस्टमाइज पैकेज दिनांक 13.10.2017 के पूर्व स्वीकृत किया गया हो

अथवा

जिन्हे उ‌द्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ लेने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी किया गया हो ।

तथा

(ब) जिन्होनें 01 अप्रैल 2018 अथवा उसके पश्चात एवं 31 मार्च 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हो ।

1.3 दिनांक 01.04.2018 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली अन्य सभी इकाईयां उद्‌द्योग संवर्धन नीति 2014 अनुसार प्रावधानित सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार प्राप्त कर सकेंगी।

2. औ‌द्योगिक इकाईयों से तात्पर्य निम्नानुसार होगा

2.1 वृहद औ‌द्योगिक इकाई से अभिप्रेत है ऐसी इकाई -

जिसके द्वारा एम.पी. ट्रायफेक में पृथक निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया गया हो एवं भारत शासन, उ‌द्योग मंत्रालय से इस हेतु पृथक से आईएम पार्ट-ए एवं पार्ट-बी प्राप्त किया हो ।

तथा

जिसमें विद्युत वितरण कम्पनी से नवीन विद्युत संयोजन प्राप्त किया गया हो अथवा पृथक से विद्युत सब- मीटर स्थापित किया गया हो ,

तथा

एक ही परिसर में एक से अधिक इकाई होने की स्थिति में प्रत्येक इकाई भौतिक रूप से पृथक चिन्हित की जा सकती हो।

तथा

यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश रूपये 10.00 करोड़ से अधिक हो ।

तथा

जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।

2.2 विद्यमान वृहद औ‌द्योगिक इकाई से आशय ऐसी इकाई से है जिसनें दिनांक 01.04.2018 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो या ऐसी नई वृहद 705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

औ‌द्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस योजना की प्रभावशील अवधि ( दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2022) में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन किया गया हो।

2.3 विद्यमान वृहद औ‌द्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन से तात्पर्य है, इकाई द्वारा विद्यमान उत्पाद की क्षमता विस्तार अथवा नवीन उत्पाद के निर्माण हेतु पूर्व में संयंत्र एवं मशीनरी में किये निवेश का 30 प्रतिशत (न्यूनतम रूपये 10.00 करोड़) अथवा रूपये 50.00 करोड़ जो भी कम हो का यंत्र एवं संयंत्र में नवीन निवेश किया गया हो ।

तथा

अ. उक्त विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत इकाई ‌द्वारा दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2022 की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हो ।

तथा

ब. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत एम.पी.ट्रायफेक में पृथक से निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया हो एवं भारत शासन, उ‌द्योग मंत्रालय से इस हेतु पृथक से आईएम पार्ट-ए एवं पार्ट -बी प्राप्त किया हो।

तथा

स. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत स्थापित यंत्र एवं संयंत्र भौतिक रूप से पृथक चिन्हित किये जा सकते हों ।

2.4 विद्यमान वृहद औ‌द्योगिक इकाई के मूल वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 1 वर्ष पश्चात किया गया विस्तार अंतर्गत निवेश ही सुविधा हेतु मान्य किया जायेगा। 3. वृहद औ‌द्योगिक इकाईयों ( 10 करोड से अधिक यंत्र एवं संयंत्र में निवेश) को निवेश प्रोत्साहन सहायता का निर्धारण निम्नानुसार चार चरणों में किया जाता है -

3.1 वार्षिक निवेश प्रोत्साहन सहायता = वार्षिक मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता x वार्षिक उत्पादन गणक x वार्षिक रोजगार गणक x वार्षिक निर्यात गणक

3.2 मूल (Basic) निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना निम्नानुसार की जायेगीः- 706

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

[ भाग 1 3.2.1 . मूल (Basic) निवेश प्रोत्साहन सहायता

= IF ( P & M > 1500,150 , MIN ( IF ( P & M < 11,0.4* P & M , MIN ( 4+ 0.098 * ( P & M - 10) + P&M/( 10.88 ) * MAX ( 1 - P & M / 1490,0 ) + 7.2* ( 1 - P& M/ 1500) , 0.4* P & M ) ) , 150) ) 3.2.2 . खादय प्रसंस्करण उ‌द्योगों के लिये मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता = 1.5 X (कंडिका 3.2.1 के आधार पर गणित राशि) ।

3.2.3 . यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा किसी भी परिस्थिति में सभी श्रेणी के उ‌द्योगों के लिये रू.150 करोड ही होगी अर्थात यदि कंडिका 3.2.1 तथा 3.2.2 की गणना का परिणाम रु .150 करोड़ से अधिक आता है तो भी मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता रू.150 करोड़ ही देय योग्य होगी । सुलभ संदर्भ के लिये कंडिका 3.2.1 तथा 3.2.2 की गणना का परिणाम यंत्र एवं संयंत्र में निवेश के आधार पर परिशिष्ट-4 तथा 5 पर दर्शाया गया है। 3.2.4. वार्षिक मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता = मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता / 7 यदि इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पूर्व का है तो उसी वर्ष को प्रथम वर्ष मान्य किया जावेगा किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितम्बर के पश्चात का हो तो इकाई को उसे प्रथम वर्ष मानने अथवा आगामी वर्ष को प्रथम वर्ष मानने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

3.3 सकल आपूर्ति मूल्य पर आधारित गणक -

सकल आपूर्ति मूल्य गणक = न्यूनतम (75 % , वास्तविक सकल आपूर्ति/ पूर्व वर्ष या वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति)/75%

Gross Supply Value Multiple ( GSM) = MIN (75 %, AGS/PPYS)/75 % Peak Previous Year Gross Supply (PPYS)

Actual Gross Supply in the Reviewed Year (AGS)

3.3.1 . अधिकतम सकल आपूर्ति गणक " 1 " होगा ।

3.3.2 . प्रथम वर्ष हेतु अधिकतम सकल आपूर्ति गणक " 1 " होगा बशर्त स्थापित क्षमता का कम-से- कम 40% उपयोग किया गया हो । स्थापित क्षमता का उत्पादन 40% से कम 707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

होने पर सकल आपूर्ति गणक समानुपतिक रूप से " 1 " से कम रहेगा एवं तद्नुसार सहायता की गणना की जायेगी

3.3.3. आगामी वर्षों में सकल आपूर्ति राशि को पूर्वगामी वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 75% अथवा उससे अधिक होने पर गणक एक " 1 " मान्य किया जावेगा । सकल आपूर्ति राशि में 75% से कमी होने पर अनुपातिक रूप से निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि में कमी की जावेगी ।

3.3.4. विस्तार अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में मूल एवं विस्तारित इकाई की कुल उत्पादन क्षमता को स्थापित क्षमता मानते हुये उक्त के आधार पर सकल आपूर्ति मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

3.4 निर्यात आधारित गणक-

3.4.1 . निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम 25% से 75% तक निर्यात करने पर निर्धारित सहायता राशि 1.0 से लेकर अधिकतम 1.2 गुना तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जावेगा ।

निर्यात गणक = यदि [ निर्यात मूल्य/ उत्पादन मूल्य < 25 %,1 , यदि निर्यात मूल्य/उत्पादन मूल्य < 75%, 1 + 0.2* ( निर्यात मूल्य/उत्पादन मूल्य- 25%)/50 %, 1.2} ]

Export Multiple (EM ) = IF [ Export Value/Production Value < 25% , 1 , IF ( Export Value/Production Value < 75% , 1 + 0.2* (Export Value/Production Value - 25%)/50 %, 1.2}] निर्यात मूल्य = निर्यात का मूल्य रू. करोड में

उत्पादन मूल्य = उत्पादन का मूल्य रू. करोड में

3.4.2. यदि निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25% से कम होता है तो निर्यात गणक " 1 " होगा । निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25 से 75% तक होने पर निर्यात गणक का विस्तार " 1 " से " 1.2" होगा । निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 75% से अधिक होने पर भी निर्यात गणक " 1.2" ही रहेगा ।

3.5 रोजगार आधारित गणक -

3.5.1 . इकाई में 100 से 2500 के बीच रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में निवेश प्रोत्साहन सहायता को 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जावेगा। [ भाग 1 708

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

रोजगार गणक = अधिकतम [ 1 ,न्यूनतम { 1.5, ( 1+ ( औसत रोजगार -100 ) * ( ( 1.5-1 ) / (2500-100 ) ) } ] Employment Multiple (EYM) = MAX ( 1 ,MIN { 1.5 , ( 1+ ( AE - 100 ) * (( 1.5-1 ) / (2500-100) ) } ] समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी = समीक्षा वर्ष में इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी का उत्पत्ति सूत्र = 2(वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के लिए माह अंत में कर्मचारी की संख्या) / 12

3.5.2. 100 कर्मचारियों की संख्या तक रोजगार गणक " 1 " होगा । 100 से 2,500 कर्मचारियों की दशा में रोजगार गणक में अनुपातिक रूप से " 1 " से " 1.5" तक वृद्धि होगी । 2,500 एवं अधिक कर्मचारियों के होने की दशा में रोजगार गणक की अधिकतम सीमा " 1.5" होगी ।

3.5.3 . विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत रोजगार आधारित गणक को किसी भी स्थिति में " 1 " ही मान्य करते हुये निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना की जायेगी।

4. संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश -

4.1 संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (कंडिका 3.2.1 में उल्लेखित P&M ) से अभिप्रेत है उ‌द्योग द्वारा मुख्य उत्पादक मशीनों एवं उत्पादक इक्युपमेंट जैसे- टूल्स, जिक्स, डाइस, मोल्डस में किया गया निवेश, मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय , मशीनों पर जीएसटी एवं अन्य कर ( भूमि, भवन, औ‌द्योगिक सुरक्षा उपकरण , जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान एवं विकास उपकरण , ट्रांसफारमर, स्टोरेज टैंक , गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर) । पुराने संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये निवेश को सहायता हेतु गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। 4.2 इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् तक प्लांट एवं मशीनरी में किये गए निवेश को निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना हेतु मान्य किया जावेगा ।

5. खाद्य प्रसंस्करण उ‌द्योगों से तात्पर्य है कृषि/उ‌द्यानिकी उत्पादों का प्रसंस्करण (यंत्र एवं संयंत्र का उपयोग करते हुये) करने उपरांत तैयार ऐसे मूल्य संवर्धित उत्पाद जिनका भौतिक स्वरूप पूर्व से भिन्न होते हुये उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता भी हो तथा उनका खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जा सकता हो जैसे- खाने के लिये तैयार ( Ready to Eat ) अथवा पकाने के लिये तैयार ( Ready to Cook ) खाद्य पदार्थ , खाद्य एडिटिव्हस्, 709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

प्रिजर्वेटिव, रंग एवं सुगंध तथा दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद ।

6. निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया -

निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत निवेशक को व्यावसायिक उत्पादन दिनांक से 90 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1 ) में एम.पी. ट्रायफेक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन के साथ निम्नानुसार अनुलग्नक प्रस्तुत किये जायेंगे -

(i ) निवेशक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी पर किये गये निवेश के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट-6) ।

(ii ) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन इकाई हेतु विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन पूर्व यंत्र-संयंत्र में पूंजी निवेश एवं विस्तार /डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में किये गये पूंजी निवेश के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।

(iii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के प्रमाण स्वरूप भारत सरकार , औ‌द्योगिक परियोजना सचिवालय , औ‌द्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उ‌द्योग मंत्रालय से प्राप्त उद्यम ज्ञापन भाग-ए एवं भाग-बी, जिसमें उत्पाद एवं वार्षिक क्षमता का उल्लेख हो ।

(iv) जीएसटी क्रमांक के संबंध में प्रमाण पत्र ।

(v) स्थापित विद्युत कनेक्शन का दिनांक एवं क्षमता के संबंध में संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी से किये गये अनुबंध की प्रति अथवा प्रथम विद्युत बिल।

(vi ) इकाई में आवेदित वर्ष में माहवार कुल रोजगार की संख्या के संबंध में इकाई का नोटराइज्ड शपथ पत्र ।

(vil ) इकाई का गठन भागीदार/ कम्पनी होने पर भागीदार विलेख अथवा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी का प्रमाण पत्र एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हेतु संचालक मण्डल का निर्णय।

(viii) वर्ष में किया गया कुल उत्पादन एवं विक्रय मूल्य । यदि आवेदन आगामी वर्षों के क्लेम हेतु है तो पूर्वगामी सभी वर्षों के उत्पादन एवं विक्रय के आंकडे मूल्य सहित। तत्संबंध में जीएसटी रिटर्न की प्रति एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र।

(ix) वर्ष में किया गया कुल निर्यात मात्रा एवं मूल्य ।

(x) प्रथम उत्पादन वर्ष मान्य करने के संबंध में विकल्प ।

(xi ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रथम क्लेम हेतु आवेदन होने की स्थिति में) ।

(xii ) निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र ( परिशिष्ट-2)।

(xiii ) वित्तीय व्यवस्था का विवरण (स्वयं के स्त्रोतों से अथवा बैंक ऋण ) वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति /वितरण पत्र। [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

710

7. निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया -

7.1 निवेश प्रोत्साहन सहायता का निराकरण एम.पी. ट्रायफेक द्वारा उ‌द्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति के माध्यम से किया जावेगा । एमपी ट्रायफेक द्वारा समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

7.2 राज्य स्तरीय साधिकार समिति को समुचित विचारोपरांत यह अधिकार होगा कि वह निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करें । समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकृति आदेश समिति के सचिव द्वारा जारी किया जायेगा ।

7.3 एम.पी. ट्रायफेक द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार स्वीकृति सह-वितरण आदेश जारी किया जायेगा।

7.4 स्वीकृति आदेश में व्यावसायिक उत्पादन दिनांक तक यंत्र एवं संयंत्र में निवेश तथा मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि एवं अवधि का भी उल्लेख होगा ।

7.5 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत इकाई की सम्पूर्ण पात्रता अवधि में देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदाय म.प्र. ट्रायफेक द्वारा किया जायेगा।

8. निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयों को उ‌द्योग संवर्धन नीति, 2014 ( माह अक्टूबर , 2017 तक संशोधित) अंतर्गत घोषित अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नीति अनुरूप होगी ।

9. विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) में स्थापित होने वाली इकाईयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता नही होगी ।

10. निवेश प्रोत्साहन सहायता को एम.पी. ट्रायफेक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से वितरित किया जा सकेगा ।

11. उ‌द्योग संवर्धन नीति, 2014 ( माह अक्टूबर, 2017 तक संशोधित ) के परिशिष्ट-iv में शामिल उ‌द्योग निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत सुविधा/ सहायता हेतु अपात्र होगें। 12. वृहद श्रेणी की औ‌द्योगिक इकाईयों हेतु निवेश प्रोत्साहन सहायता में संशोधन शिथिलीकरण , विसंगति दूर करने तथा प्रावधानों की व्याख्या करने के लिये उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अधिकृत होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.

711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

परिशिष्ट- 1 "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 ( माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित)" अंतर्गत , इकाईयां जिनका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.04.2018 अथवा उसके पश्चात का हो,

हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रायफेक ।

विषयः- "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित) " अंतर्गत सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मैं/हम जिला (मध्यप्रदेश) में इकाई स्थापित औ‌द्योगिक पार्क की स्थापना/विकास करने का आशय रखते है । "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित) " अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु इकाई औ‌द्योगिक पार्क का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

:

01. इकाई/एजेन्सी/संस्था का नाम

02. इकाई के गठन का प्रकार (स्वामित्विक/भागीदारी/कम्पनी)

03. योजना अंतर्गत अथवा इन्टीग्रेटेड इन्वेस्टर : लाईफसाईकिल मेनेजमेंट सिस्टम ( IILMS) अंतर्गत पंजीयन क्रमांक व दिनांक

04. इकाई औ‌द्योगिक पार्क का स्थल

स्थान/नगर विकासखण्ड तहसील जिला

05. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उ‌द्योग मंत्रालय से :

आशय पत्र (लेटर ऑफ इण्टेण्ट)/औ‌द्योगिक लायसेंस/आई.ई.एम. (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) क्रमांक व दिनांक

या

औ‌द्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु म.प्र. ट्रायफेक द्वारा दी गई स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक 712

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

06. इकाई का प्रकार (नवीन अथवा : विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत किया गया नवीन निवेश )

07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक : अथवा स्थापित इकाई द्वारा किये गये नवीन निवेश अंतर्गत विद्युत सब- मीटर का क्रमांक व दिनांक

08. जीएसटी क्रमांक :

09. औ‌द्योगिक इकाई की स्थिति में

(i) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए स्थायी पूंजी निवेश यंत्र संयंत्र (यंत्र- : संयंत्र में किये गये निवेश में भूमि, भवन/शेड में किया गया पूंजी निवेश शामिल नहीं होगा ) में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में)

(iii) इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता : क्र.

वार्षिक क्षमता

उत्पाद का नाम

(iv) इकाई में प्राप्त कुल रोजगार :

(v) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ अंतर्गत नवीन : निवेश होने पर

विवरण

विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ अंतर्गत

योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ पश्चात)

विस्तार।

डायवर्सिफिकेशन/

के पूर्व

पूंजी निवेश ( यंत्र-संयंत्र में) (लाख रुपये में)

रोजगार

उत्पाद की वार्षिक क्षमता

(i ) ....... (उत्पाद) .

(ii) ...... (उत्पाद) .

(iii) ...... (उत्पाद) .......

(iv) ...... (उत्पाद) .......

713 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

औ‌द्योगिक पार्क की स्थिति में

(i ) औ‌द्योगिक पार्क के पूर्ण होने (न्यूनतम 5 : इकाईयां स्थापित होने पर) का दिनांक

(ii) औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास में किये गए निवेश की राशि (लाख रूपए में) (चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र) :

(iii ) औ‌द्योगिक पार्क की स्थिति में स्थापित इकाईयां (संख्या)

:

10. चाही गई सहायता का विवरण :

(क) परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम -7 ) (i) विकसित की गई अधोसंरचना का :

संक्षिप्त विवरण

(ii) उ‌द्योग परिसर तक अधोसंरचना : विकसित करने पर दिनांक 1 अक्टूबर , 2014 या उसके पश्चात एवं इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न) (राशि लाख रूपये में) सड़क निर्माण हेतु विद्युतीकरण हेतु जल अधोसंरचना

(ख) औ‌द्योगिक पार्क की स्थापना/विकास सहायता (नियम-8 )

(i) औ‌द्योगिक पार्कका क्षेत्रफल (एकड़ में) (क्षेत्रफल को प्रमाणितकरने वाले दस्तावेजसहित) :

(ii ) औ‌द्योगिक पार्क के स्वामी/ लीज धारक : का नाम (दस्तावेजसंलग्न)

(iii) औ‌द्योगिक पार्क में स्थापित उ‌द्योगो के : नाम न्यूनतम पांच( स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न) 714

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

(iv

) चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा : अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित व्यय (प्रमाण पत्र संलग्न)

(ग) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-9) ( i) स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन :

प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औ‌द्योगिक स्वास्थ्य एवंसुरक्षा संचालनालयका प्रमाण पत्र संलग्न)

(राशि लाख रूपये में) (ii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना :

राशि

विवरण

क्र.

1

2

3

योग

पर दिनांक 1 अक्टूबर , 2014 या उसके पश्चात किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि(प्रमाण पत्र संलग्न)

(घ) अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन अंतर्गत सहायता (नियम -10)

(1) इकाई की मातृ इकाई का

:

(i) नाम

(ii) स्थल का पता :

(iii) संगठन का प्रकार :

( iv) इकाई स्वामी भागीदार/ प्राधिकृत :

व्यक्तिका नाम

(v) भारत

सरकार

का :

आई.ई.एम./लायसेंस क्रमांक व

दिनांक

(vi )इकाई द्वारा प्रयुक्त किये जाने : वाला कच्चा माल व उत्पाद का विवरण

(vii) इकाई को उद्‌द्योग संवर्धन नीति :

अंतर्गत प्राप्त सहायताएं

715

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

(II) विक्रेता इकाई

(i ) मातृ इकाई से भौतिक दूरी (किमी)

(ii) उत्पाद विक्रय का विवरण

उत्पादन

क्र. वित्तीय वर्ष

उत्पाद का नाम

कुल विक्रय

राशि

(रु. में)

मातृ इकाई को किये गये विक्रय का प्रतिशत

मातृ इकाई को किये गये विक्रय की राशि (रु. में)

टीप :- दर्शित विक्रय के संबंध में मातृ इकाई द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर विभाग का दस्तावेज व अन्य कोई संबंधित दस्तावेज संलगन करें ।

(च) प्रवेशकर मुक्ति सुविधा (नियम -11 )

(i) वाणिज्यिक कर विभाग से : प्राप्त किया गया TIN व दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

(ii) प्रथम कच्चामाल क्रय : दिनांक ( संबंधित देयक की प्रतिसंलग्न)

वार्षिकमात्रा

क्र. नाम

(iii) कच्चामाल/आनुषांगिक माल/पैकिंग मटेरियल के नाम एवं वार्षिक मात्रा :

उत्पादन विक्रय

वित्तीय वर्ष

तक : (vi) आवेदन दिनांक उत्पादन एवं विक्रय के वर्षवार आंकड़े 716

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

[ भाग 1 (छ) वैट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति (नियम -12)

(i) क्या इकाई प्राथमिकता : विकास खण्ड में स्थापित है ? यदि हां, तो विकास खण्ड का नाम (जिले सहित)

(ii) वाणिज्यिक कर विभाग से : प्राप्त किया गया TIN व दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

( iii) वित्तीय वर्ष में राज्य : शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि -(रूपये में) (दस्तावेज संलग्न)

(iv) वित्तीय वर्ष ....... में इकाई : के उत्पादित मुख्य उत्पाद , सह-उत्पाद (Bye- Product )एवं उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त बर्ज्य- पदार्थ (Waste materials) की मात्रा एवं विक्रय की राशि (दस्तावेज संलग्न)

(ज) टेक्सटाईल परियोजनाओं हेतु ब्याज अनुदान

(i) इकाई की गतिविधि का प्रकार (स्वतंत्र : अथवा कम्पोजिट)

(ii) TUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं : मशीनरी में पूंजी निवेश

(iii) TUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं : मशीनरी हेतु स्वीकृत टर्म लोन 717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

(iv) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक का नाम

(v) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा ऋण : स्वीकृत दिनांक को अनुमोदित पुनर्भुगतान सारिणी

(vi) ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित : प्रारूप में प्रमाण -पत्र एवं ड्यू डिलीजेंस

(झ) विद्युत शुल्क में छूट (नियम-13)

(i) 'हाई टेंशन' (एचटी) कनेक्शन संयोजन : का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220) (दस्तावेज संलग्न हैं)

(ii) उपभोक्ता क्रमांक :

(ट) मण्डी शुल्क में छूट (नियम-14)

(i) मण्डी समिति से प्राप्त प्रसंस्करण एवं : क्रय-विक्रय के वैध लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (मण्डी समिति से सत्यापित दस्तवेज संलग्न)

(ठ) कृषि/उ‌द्यानिकी/डेरी प्रोसेसिंग हेतु कोल्ड चैन की स्थापना हेतु सहायता (वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु)

(i) कोल्ड चैन की स्थापना पर किये गये : व्यय का मदवार विवरण (तत्संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण-पत्र)

( ड) स्टाम्प ड्यूटी सहायता (वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु)

(i) मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये : प्रवर्तको द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल को स्थानांतरित भूमि हेतु भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क का विवरण 718

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

(ढ) निवेश प्रोत्साहन सहायता

(i ) इकाई का प्रकार ( खाद्य प्रसंस्करण : अथवा अन्य)

(ii) प्रथम उत्पादन वर्ष मान्य करने के :

संबंध में विकल्प

प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक एवं :

(iii)

प्रथम विक्रय दिनांक

(iv) खाद्य प्रसंस्करण उ‌द्योग होने पर : खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग की अनुमति/अन्य वैधानिक अनुमतियां जो लागू हो का क्रमांक एवं दिनांक

क्लेम वर्ष में किया गया कुल उत्पादन :

(v)

मात्रा एवं मूल्य

(vi) क्लेम वर्ष में किया गया कुल विक्रय : मात्रा एवं मूल्य

(vii) पूर्व वर्षों में किया गया उत्पादन एवं : विक्रय मात्रा एवं मूल्य ( यदि आवेदन प्रथम क्लेम के पश्चात आगामी वर्षों के क्लेम हेतु है)

(viii

) क्लेम वर्ष में किया गया निर्यात मात्रा : एवं मूल्य

:

क्लेम वर्ष में कुल रोजगार की संख्या

(ix)

:

(x

) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन इकाई हेतु विस्तार पूर्व स्थापित क्षमता का उत्पादन एवं विक्रय मात्रा एवं मूल्य

(

xi) क्लेम वर्ष के पूर्व के वर्षों में प्राप्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि: (वर्षवार) 719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

कृपया "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014(माह अक्ट'बर 2017 तक संशोधित) " अंतर्गत सुविधा/सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न:-

दिनांक: -

स्थान:-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.

(सील)

नोट- जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो , उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

परिशिष्ट- 2

"मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014"अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूं /करते हैं कि: -

1. मेरे/हमारे द्वारा म.प्र. ट्रायफेक में "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक में दी गई जानकारी सत्य है ।

2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं है ।

3. विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई औ‌द्योगिक पार्क हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है । ( यदि लागू हो तो)

या

स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/प्रणालियों आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा मानकों के अनुरूप है। ( यदि लागू हो तो)

या

निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत स्थापित यंत्र एवं संयंत्र मूल्य............. का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है एवं भुगतान की गई राशि के विरुद्ध ही सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । स्थापित यंत्र एवं संयंत्र अच्छे गुणवत्ता के है।

4. मैं/हम यह वचन देता/देते हूं/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना/नियम में उल्लेखित किसी भी शर्त प्रावधान का मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है , तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा एवं मैं/ हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहेंगे ।

5. मैं/हम इकाई को सहायता अवधि में तथा इसके पश्चात कम से कम 3 वर्षों तक उत्पादनरत रखेंगे ।

6. इकाई के नियमानुसार कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में सुविधा/सहायता राशि वापसी के लिये प्रमोटर उत्तरदायी रहेंगे ।

7. हमारे द्वारा उ‌द्योग स्थापनार्थ आवश्यक समस्त वैधानिक सम्मतियां/अनुमतियां प्राप्त कर ली गई है ।

स्थान: -

दिनांक: -

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम:-

(सील) 720

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

परिशिष्ट-3 मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

भोपाल , दिनांक

क्र. एमपीट्रायफेक/एसईलीपी/

//स्वीकृति सह वितरण आदेश//

राज्य स्तरीय साधिकार समिति की ..... वीं बैठक दिनांक में लिए गए निर्णय अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत इकाई मेसर्स.... ..को वित्तीय वर्ष............... तु रुपये............की निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार विशिष्टियों एवं शर्तों अंतर्गत जारी की जाती है:-

1. इकाई का नाम व पता :

2. नवीन इकाई है अथवा विद्यमान इकाई :

3. यदि विद्यमान इकाई है , तो प्रकार : (आधुनिकीकरण/शवलीकरण/विस्तार)

4. उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

5. पात्रता अवधि : पात्रता की देय अवधि (कब से कब तक)

: 6. देय सहायता राशि की दर (यंत्र एवं संयंत्र में पूंजी निवेश के आधार पर)

7. क्लेम की गई सहायता राशि का वर्ष) : वित्तीय वर्ष हेतु

8. निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत यंत्र एवं संयंत्र में मान्य निवेश : रु. करोड़

9. कुल रोजगार :

10. कुल निर्यात एवं कुल विक्रय में से निर्यात का प्रतिशत :

11. वर्ष...........हेतु स्वीकृत निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि :

:

12. पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गई सहायता राशि 721

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

:

13. कुल स्वीकृत सहायता राशि

(II) निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्तकर्ता इकाई पर "मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (माह अक्टूबर 2017 तक संशोधित) " अंतर्गत उल्लेखित नियम एवं शर्तें बंधनकारी होंगे। (III ) निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का वितरण, पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य किसी कारणवश, किश्तों में किये जाने की स्थिति में , इकाई को कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

(IV) प्रकरण में त्रुटिपूर्ण तथ्यों/ जानकारी के आधार पर सहायता राशि प्राप्त करने की स्थिति में इकाई को भुगतान की गई सहायता राशि 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी । ऐसा न करने पर राशि की वसूली भू- राजस्व की बकाया की तरह की जायेगी।

प्रबंध संचालक म.प्र. ट्रायफेक

भोपाल , दिनांक

पृ.क्र.एमपीट्रायफेक/एसईलीपी/

प्रतिलिपिः-

1/ प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उ‌द्योग और रोजगार , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल। 2/ आयुक्त रोजगार , उ‌द्योगएवं रोजगार संचालनालय, छठवां तल, विन्ध्याचल भवन भोपाल। 3/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल कोषालय भोपाल की ओर ई- भुगतान करने हेतु । 4/ स्वीकृत सहायता राशि रु.... मेसर्स. मुख्य महाप्रबंधक ( फिस्कल इन्सेंटिव कक्ष) , एम.पी. ट्रायफेक, भोपाल को प्रेषित कर लेख है कि ..का भुगतान ( निगम के पी.डी. अकाउंट से) .. के पक्ष में निम्नानुसार करें:-

खाता क्रमांक

बैंक शाखा का नाम व पता

आईएफएससी कोड अनु क्रमांक

निवेश प्रोत्साहन सहायता की राशि

1

2

3/ मेसर्स की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक

म.प्र. ट्रायफेक 722

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

परिशिष्ट-4 खाद्य प्रसंस्करण से भिन्न उ‌द्योगों हेतु निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना

निवे

निवेश यत्र एव

प्रोत्साहन

संयंत्र में

सहायता का

सहायता प्रतिशत पूंजी निवेश (रू.करोड़ में)

(रु.करोड में)

40.00%

4.00

10.00

40.00% 20.00

8.00

40.00% 30.00

12.00

40.00%

16.00

40.00

38.64%

19.32

50.00

35.17% 60.00

21.10

32.68%

22.87

70.00

30.79%

24.63

80.00

29.31%

26.38

90.00

28.11%

28.11

100.00

27.12%

29.83

110.00

निवेश

यत्र एव

प्रोत्साहन

ता का प्रतिशत

पूजी निवेश (रू.करोड़ में)

करोड

19.13%

68.86

360.00

18.99%

70.26

370.00

18.86%

71.65

380.00

18.72%

73.03

390.00

18.60%

74.39

400.00

18.47%

75.74

410.00

18.35%

77.08

420.00

18.23%

78.41

430.00

18.12%

79.72

440.00

18.01%

81.02.

450.00

17.89%

82.31

460.00

17.79%

83.59

470.00

26.29%

120.00

31.54

25.57%

33.24

130.00

17.68%

84.85

480.00

17.57%

86.11

490.00

24.95%

34.92

140.00

24.40%

36.60

150.00

23.91%

38.26

160.00

23.47%

39.90

170.00

17.47%

87.35

500.00

16.98% 550.00

93.36

16.51% 600.00

99.07 723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

41.54 23.08% 180.00

22.72%

43.16

190.00

44.77 22.39% 200.00

46.37 22.08% 210.00

21.80%

47.96

220.00

21.53%

49.53

230.00

21.29% 240.00

51.09

52.64 21.06% 250.00

20.84%

54.18

260.00

20.63% 270.00

55.70

20.43%

57.21

280.00

20.25%

58.71

290.00

300.00

60.20 20.07%

61.67

19.89% 310.00

63.13 19.73% 320.00

19.57%

64.59

330.00

19.42%

66.02

340.00

19.27%

67.45

350.00

16.07%

104.47

650.00

15.65% 700.00

109.56

15.25%

114.35

750.00

14.85%

118.82

800.00

14.47%

122.99

850.00

14.09%

126.84

900.00

13.73%

130.39

950.00

13.36%

133.63

1,000.00

136.56

13.01% 1,050.00

12.65%

139.19

1,100.00

12.30%

141.50

1,150.00

11.96%

143.51

1,200.00

11.62%

145.21

1,250.00

11.28%

146.60

1,300.00

147.68

10.94% 1,350.00

10.60%

148.45

1,400.00

10.27%

148.92

1,450.00

10.00%

150.00

1,500.00 724

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

[ भाग 1

परिशिष्ट-5

खाद्य प्रसंस्करण उ‌द्योगों हेतु निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना

निवेश

निवेश प्रोत्साहन

प्रोत्साहन सहायता की

प्रतिशत यत्र एवं संयंत्र मेंपूंजी निवेश (रु.करोड़ में)

राशि (रु.करोड़ में)

60.00%

6.00

10.00

60.00%

12.00

20.00

60.00%

18.00

30.00

60.00%

24.00

40.00

57.96%

28.98

50.00

52.76%

31.66

60.00

49.02%

34.31

70.00

46.19%

36.95

80.00

43.97%

39.57

90.00

42.17%

42.17

100.00

40.68%

44.75

110.00

39.43%

47.32

120.00

38.35%

49.86

130.00

37.42%

52.39

140.00

36.60%

54.90

150.00

35.87%

57.39

160.00

35.21%

59.86

170.00

34.62%

62.31

180.00

यत्र एव सयत्र मे

प्रोत्साहन सहायता की

पंजी निवेश

निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत

(रूकरोड़ में)

27.53% 115.62

420.00

27.35% 117.61

430.00

27.18% 119.58

440.00

27.01% 121.53

450.00

26.84% 123.47

460.00

26.68% 125.38

470.00

26.52% 127.28

480.00

26.36% 129.16

490.00

26.20% 131.02

500.00

26.05% 510.00 132.86

25.90% 134.69

520.00

25.75% 136.49

530.00

25.61% 540.00 138.28

25.46% 550.00 140.05

25.32% 141.80

560.00

25.18% 143.53

570.00

25.04% 145.24

580.00

24.90% 146.93

590.00 725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

34.08%

64.74

190.00

33.58%

67.16

200.00

33.12%

69.56

210.00

32.70%

71.93

220.00

32.30%

74.29

230.00

31.93%

76.64

240.00

31.58%

78.96

250.00

31.26%

81.26

260.00

30.94%

83.55

270.00

30.65%

85.82

280.00

30.37%

88.07

290.00

30.10%

90.30

300.00

29.84% 310.00

92.51

29.59%

94.70

320.00

29.36%

96.88

330.00

29.13%

99.03

340.00

28.91%

101.17

350.00

28.69%

103.29

360.00

28.48%

105.39

370.00

28.28%

107.48

380.00

28.09%

109.54

390.00

27.90%

111.58

400.00

27.71%

113.61

410.00

24.77%

600.00 148.61

23.08%

650.00 150.00

21.43%

150.00

700.00

20.00%

750.00 150.00

18.75%

150.00

800.00

17.65%

150.00

850.00

16.67%

900.00 150.00

15.79%

950.00 150.00

15.00%

150.00

1,000.00

14.29% 150.00

1,050.00

13.64% 150.00

1,100.00

13.04%

150.00

1,150.00

12.50% 150.00

1,200.00

12.00% 150.00

1,250.00

11.54% 150.00

1,300.00

11.11% 150.00

1,350.00

10.71% 150.00

1,400.00

10.34% 150.00

1,450.00

10.00% 150.00

1,500.00 726

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

Annexure- 6

Chartered Accountant Certificate

We

hereby certify that M/s have acquired following new Plant & Machinery up to commencement of commercial production date ................ at their unit situated at product(s) for manufacturing of

Value

Nameof Plant & Machinery

1.

2.

3.

4.

Abovementioned plant and machinery includes only main manufacturing machine and manufacturing equipment such as tools , jigs , dies , and mould, GST and transportation charges paid on machinery.

We have checked the books of accounts , invoices etc. of the unit and certify that the aforesaid information is found to be true . We also certify that all the payment have been madeagainst the above mentioned plant & Machinery and no credit is raised there against in thebooks of account of the unit . All the plant & machinery mentioned above is new and is in good condition .

Name.........

Signature& Seal

Membership No.

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only .

727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

Annexure-6

Chartered Engineer Certificate

....... to inspect and I havevisited the plant site of M/ s... verify installation of plant & machinery for manufacturing of This is to certify that the following plant & machinery has been installed at their unit situated at ...... condition . All plant & machinery is commissioned and in running

Description of machine

Value

Nameof Plant & Machinery

1.

2.

3.

4.

Date of installation/commissioning ..

..............

Dateof inspection

All plant & machinery mentioned above is new ....

This certificate is issued after inspection and verification of the machines and document . It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld .

Name......

Signature& Seal ...

Membership No.

Place:

Date:

Note: 1. above details should be certifiedby the Chartered Engineer on his letter head only.

2. it is to be clarified that plant & machinery means main manufacturing machine and manufacturing equipment such as tools, jigs, dies, and mould, GST and transportation charges paid on machinery .

728

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 10 जनवरी 2018

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2017-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हैं . चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी हैं. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3) बधीकलॉ

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.600

(2) छतरपुर

(1) छतरपुर

(5) भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर.

(6) तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु ( पूरक प्रस्ताव) .

भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 जनवरी 2018

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-17-18 - पत्र क्र. 13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)

(4) 0.314

(1) सतना

(2) मैहर

(3) घुनवारा

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 09 मैहर, जिला सतना.

(6) बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत सतना-रीवा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 17 जनवरी , 2018

क्र. दस - भू- अर्जन- प्र. क्र. 10- अ- 82-2017-18-362 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3) कोटमा

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 6.215 (2) सोहागपुर

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु.

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. शहडोल (म. प्र.) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. शहडोल म. प्र ./अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 11 - अ- 82-2017-18-396.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 1.536

(3) नवलपुर

(1) शहडोल

(2) सोहागपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल म. प्र.

(6) हरदी जलाशय योजना की नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्र. 219 - भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा 730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) सतना

(2) कोटर

(3) बूड़ा

6.30 6.30

योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 221 - भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) हरिहरपुर

(4) 6.30 योग .. 6.30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ

शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

विभाग जिला रीवा के कार्यालय भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 223 - भू-अर्जन -17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(3) मउदहा

(2) बिरसिंहपुर

(4) 10.30 योग .. 10.30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र. ) . शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. 225 - भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिकाविवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1) सतना

माजन

(2) बिरसिंहपुर

6.50 योग .. 6.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर

संभाग क्र . 2 , सतना (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 227- भू- अर्जन-17-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(3) सेमरी

(1) सतना

(2) कोटर

(4) 7.50

योग 7.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर

(5) संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) . शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 229- भू- अर्जन-17-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) बहेरा

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(4) 5.60 योग 5.60

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

732

क्र. 231- भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1) सतना बिरसिंहपुर बैरहना

11.40 योग . .11.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ

शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 233- भू- अर्जन- 17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(हे. में)

(4) 6.50 (1) सतना

(3) बमुरहा

(2) बिरसिंहपुर

योग . .6.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर

शाखा नहर हेतु.

संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

विभाग जिला रीवा के कार्यालय भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 235- भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) सतना

(3) बांधी

(2) बिरसिंहपुर

6.75 योग 6.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. 237 - भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(3) बरा

(2) बिरसिंहपुर

(4) 8.30 योग ..8.30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ

शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. -भू- अर्जन- 17-18 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4)

2.80 (2) कोटर

(1) सतना

(3) गड़ौली

योग .. 2.80

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर

शाखा नहर हेतु.

संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 243 - भू- अर्जन- 17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) सतना

(3) गुरगांव

(2) बिरसिंहपुर

9.40 योग ..9.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . विभाग जिला रीवा के कार्यालय [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

734

क्र. 241 - भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(3) गोरसरी

(2) बिरसिंहपुर

(4) 9.20 योग ..9.20

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 245 - भू- अर्जन- 17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

11.40 (1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) गुढ़वा

योग . .11.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 247- भू- अर्जन- 17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) सतना

(3) हलिया

(2) बिरसिंहपुर

8.95 योग .. 8.95

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. -भू- अर्जन -17-18 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(3) हरदुआ

(2) बिरसिंहपुर

(4) 8.40 योग 8.40

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ

शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 251 - भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3) खांच

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(4) 3.85 3.85

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर

शाखा नहर हेतु.

संभाग क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 253 - भू- अर्जन - 17-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

8.75 (1) सतना

(3) खुटहा

(2) बिरसिंहपुर

योग 8.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. विभाग जिला रीवा के कार्यालय 736

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

[भाग 1 क्र. 255- भू- अर्जन- 17-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) मलमउ

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(4) 8.30 योग .. 8.30

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ

शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 257 - भू- अर्जन- 17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3) मोहनिया

(2) कोटर

(1) सतना

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.50 योग .. 3.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर

संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 259- भू- अर्जन-17-18. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(3) नयागांव

(2) बिरसिंहपुर

(4) 15.00 योग 15.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र . 2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. 261 - भू- अर्जन- 17-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:- अनुसार

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(3) पडुहार

(2) बिरसिंहपुर

(4) 4.10 योग ..4.10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

विभाग , जिला रीवा के कार्यालय भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 263 - भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) पटना

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(4) 7.10 योग ..7.10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ

शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 265 - भू- अर्जन- 17-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और, पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3) फरहद

(2) कोटर

(1) सतना

6.20 योग .. 6.20

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

738

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्र. 267- भू- अर्जन-17-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(3) सलैया

(2) बिरसिंहपुर

(4) 8.00 योग .. 8.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बाणसागर परियोजना की मझगवॉ

शाखा नहर हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 269- भू- अर्जन-17-18 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील नगर/ग्राम

(हे. में)

(4) 7.00 (1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) सुजावल कला

योग .. 7.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म. प्र. ) . शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 271 - भू- अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(3) सुजावल खुर्द

(4) 7.50 योग 7.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिवं राजस्व में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. विभाग जिला रीवा के कार्यालय 739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. 273- भू-अर्जन-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) तिघरा

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

(4) 8.75 योग . 8.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बाणसागर परियोजना की मझगवॉ (5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर

शाखा नहर हेतु.

संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. विभाग जिला रीवा के कार्यालय

रीवा, दिनांक 17 जनवरी 2018

क्र. 280- भू- अर्जन-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.128

(3) बदखर

(1) सतना

(2) रघुराजनगर

योग ..0.128

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

पुरवा मुख्य नहर के छूटे हुये

रकवे का पूरक प्रकरण.

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना ( म. प्र. ).

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 282- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माईनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3) धकरा

0.168 (2) जवा

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

740

क्र. 284- प्रशा.-भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ चूंकि उक्त माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)

0.200 हे.

रीवा

जवा

उपरवार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 286- प्रशा .- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

0.151 हे.

जवा

रीवा

गगहना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 288 - प्रशा .- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के का अर्जन पूर्व में कि जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

0.325 हे.

(3) ढखरा

रीवा

(2) जवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

क्र. 290- प्रशा.- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

0.096 हे .

(1) रीवा

(2) जवा बम्हना कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा. (5)

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 292- प्रशा.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.209 (2) जवा

(1) रीवा

(3) खाझा पवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा .

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 294- प्रशा.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने केके लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

0.427 (1) रीवा

(2) जवा

(3) जवा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा .

(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

742

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्र. 296- प्रशा.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(1) रीवा

0.448 हे.

पथरौड़ा कोठार

(2) जवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 8-प्रशा.-भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) जवा

(4) 0.070 हे.

(3) मदरी कोठार

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 300- प्रका.- भू-अर्जन-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि अमिरती शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(1)

सहिजना -586

0.060 हे.

रीवा

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

सहिजना- शाखा नहर में आने (5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

743

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2- प्रका. भू-अर्जन 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि अमिरती शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

3.200 हे.

(3) अमिरती

(1) रीवा

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

अमिरती-शाखा नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 304- प्रका.- भू-अर्जन-2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि अमिरती शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 2.000 हे .

(2) मनगवां छिरहाई

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत स्थित भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म. प्र. ) . (5)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 306- प्रका.- भू-अर्जन-2017-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि अमिरती शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

2.000 हे .

(3) मलैगवां

(1) रीवा

(2) मऊगंज

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा ( म. प्र.) .

नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत स्थित भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

744

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

पत्र क्र. 308- प्रका. भू-अर्जन-2017-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि अमिरती शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

2.000 हे.

मनगवां

(1) रीवा

(3) रघुराजगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत स्थित भूमि एवं संपत्तियों का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा ( म. प्र.) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 जनवरी 2018

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-16-17 -पत्र क्र. 18- भू-अर्जन-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4) (1)

(3)

0.063 सतना

डाड़ी

(2) मैहर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) अतिरिक्त 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु.

(5) कार्यपालन अभियंता ( परीक्षण) म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सतना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 9 जनवरी 2018

प.क्र. 147 - प्रशा.- भू-अर्जन-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) ग्राम-जमोड़ी

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.837 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.055

84/449/1 /ख

84/449/1/क

0.096

84/1ख

0.048

84/2

0.091

0.007

91 मेड़

101/2/क

0.230

0.010

103/1 मेड़

0.030

60/2/क/1

60/2/ख

0.130

योग . 0.697

ब-शासकीय भूमि

0.020

59 57/1 0.120

योग 0.140

0.837

महायोग अ+ ब

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के खम्हरिया माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. एस. त्रिपाठी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना , दिनांक 11 जनवरी 2018

क्र. 16 - भू- अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-मैहर

( ग) नगर/ग्राम- पथरहटा

(घ) क्षेत्रफल-0.042 हेक्टर .

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

1051/1 /ख

0.042

निजी खाता भूमि योग रकबा.. 0.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी प्राधिकरण अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 15 जनवरी 2018

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2016-17 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 746

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2018

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) अनुभाग- सेंवढ़ा

(ग) तहसील- इन्दरगढ़

(घ) ग्राम- खजूरी

(ङ) अर्जित क्षेत्रफल-0.07

सर्वे नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.07

946

योग : 0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत 2- आर माइनर ( डी. आई.सी. ) नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, अनुभाग सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) सिवनी मालवा

सिवनी मालवा, दिनांक 19 जनवरी 2018 क्र. 61 - भू- अर्जन-1-अ-82 वर्ष 2016-17-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- होशंगाबाद

(ख) तहसील - सिवनी मालवा

(ग) ग्राम- धरमकुंडी, प.ह.नं. 69

(घ) क्षेत्रफल-1.381 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.114

200/1

202

0.098

204

0.113

216

0.146

215/1

0.093

0.085

215/2

0.093

441

442

0.055

0.261

450

0.049

451/10

0.185

458/1, 2

0.089

448

1.381

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रा. मा. 15 ग्राम धरमकुंडी के पास स्थित एल. सी . नं. 222 पर आरओबी ( रेल्वे ओव्हरब्रिज एवं पहुंच मार्ग ) का निर्माण हेतु.

(3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहींहै.

(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सिवनी मालवा या कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण भोपाल संभाग , भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 जनवरी 2018

क्र. 783 - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 747

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2018

भाग 1 ]

भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- जम्होडीपण्डा, प.ह.नं. 42, ब.नं. 186, रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा 1 ,

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- डूब क्षेत्र के लिये शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) /परिसम्पत्तियां (2)

मकान कच्चा-04 424शासकीय भूमि

मकान कच्चा-01 429शासकीय भूमि

311 शासकीय भूमि मकान कच्चा-01 , बाथरुम 01 . योग . 07, प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 784- भू- अर्जन-2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम मोहगांव, प.ह.नं. 41 , ब.नं. 490, रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा 1 ,

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- डूब क्षेत्र के लिये निजी एवं आबादी की भूमि पर स्थित संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 409 आबादी 348/2(निजी) 348/3(निजी)

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) /परिसम्पत्तियां (2) मकान कच्चा-01 मकान कच्चा-01 , बाथरूम-01 मकान पक्का-1 , मकान कच्चा-01 योग 05, प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी एवं आबादी की भूमि पर स्थित मकानों का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई , जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 February 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-02-02.05.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-02-02.05.Ordinary.