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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 7]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक16 फरवरी 2018- माघ 27, शक 1939
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2018
क्र. ई- 1-2-2017-5- एक. - राज्य शासन , एतद्वारा, नीचे तालिका के खाना (2 ) में उल्लिखित अधिकारी , जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2017 - AIS ( I ) -B , दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाये रा . प्र. से. संवर्ग के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 18 जनवरी , 2018 से उक्त असंवर्गीय पद को उक्त अधिकारी के इस पद पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भा. प्र. से. ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अंतर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित खाना ( 4 ) में दर्शाये गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में अंकित पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-
क्र.
अधिकारी का नाम
भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को
धारित असंवर्गीय पद का नाम
(1)
(3)
भाप्रसे संवर्ग में शमिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषिथ किया जाता है (4)
(2)
1
श्री शिवपाल
अपर कलेक्टर, सिंगरौली
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
937
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्राय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित 2018 .
938
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2018
क्र. ई - 5-1067- आयएएस- लीव-5- ( एक) .-( 1 ) श्री दीपक सक्सेना, आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल को दिनांक 17 फरवरी से 2 मार्च 2018 तक चौदह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सक्सेना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री दीपक सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-645- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस. , प्रमुख सचिव , राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त , मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018
क्र. ई- 1-403-2017-5- एक. इस विभाग के आदेश ई - 1- 403-2017-5- एक.- दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा श्री आशीष उपाध्याय, भा. प्र . से. ( 1989 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपे जाने के अनुक्रम में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992 ) , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई - 1-401-2017-5- एक. राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती सलोनी सिडाना, भाप्रसे ( 2014 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
राजनगर जिला छतरपुर को भा. प्र . से. के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, दिनांक 1 जनवरी 2018 से वरिष्ठ समय वेतनमान ( रुपये 67,700-2,08,700 ) ( पे- मेट्रिक्स -11 ) की स्वीकृति प्रदान करता है .
क्र. ई- 5-691 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 27 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार श्री नीरज दुबे, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी द्वारा प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार गृहण करने पर श्री नीरज दुबे , भापुसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-858 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 5 मार्च 2018 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दीजाती है.
(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है
(4) श्री विकास नरवाल द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विकास निगम का कार्यभार गृहण करने पर श्री फैज 939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
अहमद किदवई, भापुसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .
स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जनवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत.
(5) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-974- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आदित्य सिंह , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा जिला टीकमगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जनवरी 2018 द्वारा दिनांक 27 जनवरी से 28 फरवरी 2018 तक पैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 5 से 24 फरवरी 2018 तक बीस दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जनवरी 2018 की शेष कंडिका यथावत.
क्र. ई- 5-671 - आयएएस- लीव- 1-5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे, विकअ-सह- आयुक्त, जनजातीय कार्य को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जनवरी 2018 द्वारा दिनांक 15 से 27 जनवरी 2018 तक तेरह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 5 से 28 फरवरी 2018 तक चौबीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर अवकाश
क्र. ई- 1-25-2018-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (2)
(1)
अपर आयुक्त ( राजस्व) नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद.
1 श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा ( 2007 ) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शसन
संचालक,
संपदा संचालनालय, भोपाल.
2 श्री अमरपाल सिंह (2009) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर आयुक्त,
भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.
3 श्री नीरज कुमार सिंह ( 2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , ग्वालियर.
4 श्री शिवम वर्मा ( 2013 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सेंधवा, जिला बड़वानी.
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2018
क्र. ई- 5-831 - आयएएस लीव- 5- ( एक ) . ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, भाप्रसे, ( 2007 ) संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को दिनांक 8 दिसम्बर 2017 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई- 1-403-2017-5-( एक) .- श्री आशीष उपाध्याय , भा. प्र. से. ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, को प्रतिनियुक्ति पर, संयुक्त सचिव , भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती हैं .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
940
(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2018
क्र. ई-5-1026 - आयएएस- लीव -5-( एक ). ( 1 ) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस . , संभागीय सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर को दिनांक 27 से 30 दिसम्बर 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई-5-630- आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्री नीरज मंडलोई, आयएएस. , विकअ-सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को दिनांक 12 से 16 फरवरी 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री नीरज मंडलोई, विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव. भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018
क्र. ई- 5-973 - आयएएस - लीव-5-( एक) .-( 1 ) श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे. , सचिव, राजस्व मंडल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को दिनांक 22 से 27 जनवरी 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव " कार्मिक ".
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018
क्र. एफ-1 (बी) 60-2017- बी- 4- दो, राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100 + ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है : -
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
स. क्र.
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक (2)
(1)
01
1
पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(4) (3)
उमरिया
श्री आशुतोष गोस्वामी , बी-325, एनएफएल टाउन शिप, विजयपुर, जिला गुना, मध्यप्रदेश 473111 .
941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
रीवा 02
2
श्री अशोक सिंह जादौन, ग्राम व पोस्ट, भौंती, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश 473670.
ग्वालियर 3
03
सुश्री शुभा श्रीवास्तव, 58, सिल्वर ओक्स कालोनी, अन्नपूर्णा रोड, सुदामा नगर, इंदौर मध्यप्रदेश 452009.
05
विदिशा 4
सुश्री अनुरक्ति साबनानी, वार्ड नं. 18, सक्सेना कालोनी , कटनी रोड, मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश 485771 .
06
5
नरसिंहपुर
श्री राहुल कुमार खरे, C/ O श्वेता खरे, हेड पोस्ट आफिस, छतरपुर, मध्यप्रदेश 471001 .
बालाघाट 07
6
श्री प्रमोद सिंह गुर्जर, म. नं. 223 , गली नं. 1 , सिद्धेश्वर नगर, मुरार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश 474006.
कटनी 7
08
सुश्री मंदाकिनी दीक्षित, C/O श्रीमती मंजूला शर्मा , 9 , गुलमोहर का बगीचा, आनंद नगर, चितावद, नवलखा , इंदौर मध्यप्रदेश 452001 .
शहडोल 09
8
सुश्री संपदा सराफ
202, सत्यकृति अपार्टमेंट, दयानगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482002.
रीवा 11
9
श्री शुभम सिंह सेंगर, डी-702, बी. सी. एम. पैराडाइस , निपानिया, इंदौर, मध्यप्रदेश 452016 .
सिंगरौली 12
10
सुश्री आकांक्षा जैन, वार्ड नं. 13 , बड़े जैन मंदिर के पास , पचमढ़ी वार्ड, बण्डा, बण्डा बेलई, सागर, मध्यप्रदेश 470335.
सागर 14
11
सुश्री इशा गर्ग , प्लाट नंबर -11 , मानसरोवर, आधारताल, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482004.
दमोह 15
12
श्री कृष्णपाल सिंह पटेल, 27/डी, बख्तावर रामनगर, तिलक नगर, इंदौर मध्यप्रदेश 452018.
सीधी 16
13
सुश्री शावेरा अंसारी,
122, सेक्टर- जी, ग्रीन पार्क कालोनी , धार रोड, इंदौर मध्यप्रदेश 452002 .
सतना 14
17
श्री आशुतोष पटेल, म. नं. 157, उपरेनगंज , समदड़िया काम्प्लेक्स के पास , आशा टेन्ट हाउस के सामने, जबलपुर मध्यप्रदेश 482002 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
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(4)
(3)
(2)
(1)
15
राजगढ़ 18
सुश्री शिखा सोनी , 91, सिद्धेश्वर कालोनी , झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश 457661 .
16
19
जबलपुर
सुश्री पूजा पटेल , D/O श्री अशोक कुमार पटेल, संजय नगर, बिंसिया वार्ड नं . 7, थाना मण्डला , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश 481661 .
सिवनी 20
17
श्री संदीप बांगरे , वार्ड नं . 5 , रामपायली, पोस्ट रामपायली, तहसील बारासिवनी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश 481335.
21
18
मुरैना
सुश्री प्रतिभा शर्मा, महल कालोनी , जैन मंदिर के पीछे, शिवपुरी, मध्यप्रदेश 473551 .
22
19
बैतूल
श्री संतोष कुमार पटेल, ग्राम व पोस्ट देवगांव, तहसील अजयगढ़ , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश 488220 .
23
उज्जैन 20
सुश्री यशस्वी शिंदे, 6 , ज्योति नगर , रमा कालोनी के सामने , खण्डवा, ( पूर्व निमाड़) , मध्यप्रदेश 450001 .
इंदौर 24
21
सुश्री सचि पाठक, म. नं. 491 , मनोरमा कालोनी , मधुकर शाह वार्ड, सागर मध्यप्रदेश 470002 .
खण्डवा 25
22
श्री केतन अडलक, 60 , राजीव गांधी नगर , बीडीए कालोनी, सेंट पाल स्कूल के पीछे, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश 462022 .
26
23
जबलपुर
सुश्री हिना खान, मेहमूदगंज, सिंरोज रोड, नये बस स्टेण्ड के पास , आरौन , जिला गुना, मध्यप्रदेश 473101.
पन्ना 28
24
श्री उदित मिश्रा, वार्ड क्र. 42 , जवान सिंह कालोनी , काली मंदिर के पास , सतना, मध्यप्रदेश 485001 .
दतिया 30
25
सुश्री इति शर्मा, गोविन्द नगर, रेंज आफिस के सामने, झांसी रोड, शिवपुरी, मध्यप्रदेश 473551 .
सीहोर 26
31
सुश्री सोनू परमार, 115, ग्राम कमल्या, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश 465333 .
27
32
शिवपुरी
सुश्री कीर्ति सिंह नरवरिया, बी. एच. - 94 , दीनदयाल नगर, ग्वालियर , मध्यप्रदेश 474005.
943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
अशोकनगर 33
28
श्री सत्येन्द्र घनघोरिया,
ए. एफ. - 53 , एम. ओ. जी. लाईन्स, महु नाका, इन्दौर, मध्यप्रदेश 452009 .
मंदसौर 34
29
सुश्रीबिन्दु परमार,
17 , बी . एज्यूकेसनिस्ट डेली कालेज कालोनी, इंदौर, मध्यप्रदेश 452001 .
35
शहडोल 30
सुश्री निशा बांगरे, पीडब्ल्यूडी क्वाटर्स, एफ-175 , महिला पॉलीटेक्नीक हास्टल के बाजू में, भोपाल नाका, सीहोर, मध्यप्रदेश 466001 .
रतलाम 31
37
सुश्री शीला भदकारे, 23, लालसांई अपार्टमेन्ट, फ्लेट नंबर- जी-5, पलसीकर कालोनी, इंदौर, मध्यप्रदेश 452001 .
आगर 32
39
श्री रवि शर्मा , 8, शांति नगर, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश 451221 .
सिवनी 40
33
श्री अभिषेक चौधरी, कार्यालय तहसीलदार, तहसील अमरपाटन, जिला सतना, मध्यप्रदेश 485775.
34
41
छतरपुर
श्री अभिलाष कुमार भलावी, म. नं. 256, वार्ड नं. 15, ग्राम व पोस्ट जहरमउ, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश 481771 .
डिण्डौरी 35
45
श्री अरूण कुमार उइके, टी. आई. - 37 , वार्ड क्र. 14, बारना कालोनी, बाड़ी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश 464665.
रीवा 47
36
श्री रूपेन्द्र कुमार धुर्वे, C/O शशि कुमार धुर्वे, गायत्री मेडिकल के पीछे , सरकारी अस्पताल के पास , निवारी टोला रोड, लखनादौन , जिला सिवनी, मध्यप्रदेश 480886 .
खरगौन 48
37
श्री सौरभ तोमर,
C/O डॉ. एम. एल. वर्मन, आर -11 , डाक्टर्स कालोनी एन. एस. सी. बी. मेडिकल कालेज, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482003 .
उमरिया 38
49
सुश्री किरण चौहान , ग्राम व पोस्ट पानवा ( मालपुरा ) , तहसील गंधवानी, जिला धार, मध्यप्रदेश 454446.
भोपाल 50
39
श्री प्रशांत उइके , मालवीय वार्ड क्र. 3 , खंजनपुर, बैतूल , मध्यप्रदेश 460001 .
( 2 ) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
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(3 ) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनयादि प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जावेगा.
(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम , 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.
(6 ) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी .
(7 ) राज्य शासन केअधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(8 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
(9 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
(10 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
(11 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण - पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .
( 12) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018
( 13 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है.
क्र. एफ-1 ( बी) 159-2016- बी- 4- दो, राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
स. क्र.
पदस्थापना कार्यालय/स्थल लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक
(3)
(1)
(4) डिण्डौरी 1
(2) 18
श्री सुश्री अंकिता सुल्या,
पिता श्री रितेश सुल्या, निवासी 42 , ज्योति नगर, बिस्टान रोड, खरगौन , मध्यप्रदेश 451001 .
( 2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में 945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण , कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी .
(4 ) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.
(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी .
(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी .
(7 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
(8 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
(10 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13-5-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
क्र. एफ-1-17-2018- ब-2 दो. राज्य शासन एतद्वारा श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली, कैम्प पु.मु. भोपाल को दिनांक 29 जनवरी 2018 से 28 मई 2018 तक एक सौ बीस दिवस की अवधि में उनकी पुत्री का इलाज कराने हेतु न्यूयार्क ( यू.एस.ए. ) की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
(2) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रुप से पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली, कैम्प पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
(3) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
946
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2018
क्र. एफ- 1-14-2018-ब- 2-दो. राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( महिला अपराध) पु. मु. भोपाल को दिनांक 29 जनवरी 2018 व 1 फरवरी 2018 के तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 28 जनवरी 2018 व 31 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ एवं दिनांक 30 जनवरी 2018 के ऐच्छिक अवकाश अवधि में सिंगापुर की निजी विदेश यात्रा के ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे . 3.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रुप से अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध ) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018
फा. क्र. 4917 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय/खंडपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी हेतु श्री रोहित मिश्रा, अधिवक्ता, ग्वालियर को रुपये 40,000/ - (चालीस हजार रुपये ) प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं आनुषांगिक व्ययों एक वर्ष की कालावधि के लिये विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है , वे विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के प्रकरणों तथा उसके विरुद्ध संस्थित प्रकरणों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकरण में अन्य किसी भी पक्षकार की ओर से या उसके विरुद्ध पैरवी हेतु स्वतंत्र रहेंगे . श्री रोहित मिश्रा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन , भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2018
फा. क्र. 3 ( सी) -8-86-इक्कीस- ब ( एक ) .- श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान , अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर पार्ट टाइम एडीटर के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2018 में प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में, शब्द " श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान, अधिवक्ता, ग्वालियर " के स्थान पर शब्द " श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान, अधिवक्ता, जबलपुर" पढ़ा जाय.
फा. क्र. 1-2018- इक्कीस- ब ( एक ) -533 .- राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 3 जनवरी 2018 को मान्य करते हुए श्री वरूण चौहान, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , रीवा मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2018
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस ब ( एक) -657. - राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.
क्र. नाम एवं वर्तमान पद पदस्थापना (2)
(3)
(1)
1 श्री रामानंद चंद, 21वें
अपर जिला न्यायाधीश,
भोपाल.
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल ( रिक्त न्यायालय) .
2 श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, विशेष न्यायाधीश एस.सी. एस.टी. (पी.ए. ) एक्ट, होशंगाबाद. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर ( रिक्त न्यायालय ) .
उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
फा. क्र . 3 ( ए) 2016- इक्कीस - ब( एक ) -3782.-( मेरिट क्र. 49 ) , राज्य शासन, श्री मोहित परसाई पिता श्री एस . के. परसाई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 1 फरवरी, 1991 है.
फा. क्र. 3 (ए) 2016- इक्कीस - ब( एक ) -3837.-(मेरिट क्र. 85 ) , राज्य शासन, श्री जितेन्द्र रावत पिता श्री कैलाश सिंह रावत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला खण्डवा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 30मई, 1987 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2016-इक्कीस ब ( एक) -3859.-( मेरिट क्र. 58 ) , राज्य शासन , सुश्री रेशमा खातून पिता श्री इदरीश मोहम्मद को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1992 है.
फा. क्र . 3 (ए) 2016- इक्कीस - ब( एक ) -3778.-(मेरिट क्र. 46 ) , राज्य शासन, श्री विनीत साकेत पिता श्री सुखलाल साकेत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 8 जनवरी 1992 है.
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2018
फा. क्र . 3 (ए) 2016 - इक्कीस- ब ( एक ) -627.- (मेरिट क्र. 62 ) , राज्य शासन, सुश्री सपना शिवहरे पिता श्री गिरीश शिवहरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 फरवरी 1985 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2016- इक्कीस ब( एक ) -3836.-(मेरिट क्र. 86 ) , राज्य शासन, सुश्री परिधी उईके पिता श्री बद्री प्रसाद उईके को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 26 फरवरी, 1993 है.
फा. क्र. 3 ( ए) 2016- इक्कीस - ब ( एक )-3850.- ( मेरिट क्र. 76 ) , राज्य शासन, श्री विनोद कुमार चौधरी पिता श्री मौजी लाल चौधरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 27 अक्टूबर, 1992 है .
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009- इक्कीस - ब ( एक) -108-2018 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस ब ( एक ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
948
की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
[ भाग 1
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9, 12, 14, 38 , 43 , 44, 64, 78 और 82 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
न्यायाधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थल अनु.- क्रमांक
(3)
(2)
(1)
"9 .
बैतूल प्रदीप कुमार वरकडे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल.
12.
लहार श्री सुनीत अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- एक के अतिरिक्त न्यायाधीश, लहार.
बैरसिया 14.
श्री यशपाल सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-दो बैरसिया.
38.
जबलपुर श्री शिव मोहर सिंह , चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, जबलपुर.
मण्डला 43
श्रीमती स्वपनाश्री सिंह , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -दो, मण्डला.
मन्दसौर 44
श्री सुशील कुमार अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -दो, मन्दसौर.
64
सीहोर श्रीमती सुनिता गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, सीहोर.
78
टीकमगढ़ श्री अमर सिंह सिसोदिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- एक टीकमगढ़ .
82
उमरिया श्री लोकेन्द्र सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक उमरिया.
सारणी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(6) (4)
(5)
बैतूल
बैतूल
बैतूल
लहार
लहार भिण्ड
बैरसिया
बैरसिया
भोपाल
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
मण्डला
मण्डला
मण्डला
मन्दसौर
मन्दसौर
मन्दसौर
सीहोर सीहोर
सीहोर
टीकमगढ़
टीकमगढ़ टीकमगढ़
उमरिया
उमरिया उमरिया भाग 1 ]
949
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
F. No. 17 (E ) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) -108-2018 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 43-2009- 2251 -XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 24th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial numbers 9 , 12 , 14, 38, 43 , 44 , 64 , 78 and 82 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S. No.
Name of Nyayadhikari
Place of Posting (2)
(3) (1)
Betul " 9 Shri Pradeep Kumar Varkade , 1st Additional Judge to 1st Civil Judge Class - I, Betul .
Lahar 12 Shri Sunit Agrawal , Additional Judge to 1st Civil Judge Class - II , Lahar.
Berasia 14 Shri Yashpal Singh , 1st Civil Judge Class - II , Berasia.
Jabalpur 38 Shri Shiv Mohar Singh , XIVth Civil Judge Class - I , Jabalpur.
Mandla 43 Smt . Swapnashri , Singh , IInd Civil Judge Class - II , Mandla.
Mandsaur 44 Shri Susheel Kumar Agrawal , 1st Civil Judge Class - II , Mandsaur.
Sehore 64 Smt . Sunita Goyal 1st Civil Judge Class - II , Sehore.
Tikamgarh 78 Shri Amar Singh Sisodiya , IVth Civil Judge Class - I , Tikamgarh.
Umaria 82 Shri Lokendra Singh , IIIrd Civil Judge Class - I , Umaria.
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(4)
(5)
(6) Betul
Betul
Betul Bhind
Lahar
Lahar
Berasia
Berasia
Bhopal
Jabalpur Jabalpur
Jabalpur
Mandla
Mandla
Mandla Mandsaur
Mandsaur
Mandsaur
Sehore
Sehore
Sehore
Tikamgarh
Tikamgarh
Tikamgarh
Umaria Umaria
Umaria
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
950
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018
फाईल क्र. 482-2018- इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2017 को निरस्त करते हुए, श्री गोविन्द सिंह सिसौदिया, नोटरी जिला-टीकमगढ़ को उनके द्वारा की गयी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उन्हें नोटरी के पद पर पुनः बहाल करता हैं.
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2018
फा. क्र. 556- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन एतद्वारा , श्री अमरसिंह तौमर, जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2006 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ग्वालियर, जिला ग्वालियर नियुक्त किया गया था , को उनकी आयु दिनांक 4 दिसम्बर 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप , अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ग्वालियर, जिला ग्वालियर के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरन्त प्रभाव से अभिमुक्त करता है.
फा. क्र. 556- इक्कीस - ब( दो) .- राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन एतद्वारा , श्री ज्ञान प्रकाश गर्ग, जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2006 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ग्वालियर, जिला ग्वालियर नियुक्त किया गया था , को उनकी आयु दिनांक 7 अगस्त 2014 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ग्वालियर, जिला ग्वालियर के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरन्त प्रभाव से अभिमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018
संशोधित आदेश
क्र. डी- 5-10-101-09-चौदह- 3.- एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्यों का नामांकन हेतु अधिसूचना आदेश क्रमांक डी- 5-10 101-09- चौदह -3 , दिनांक 18 अक्टूबर 2017 अनुसार जारी किया गया है.
उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 14 में अंकित श्री हंसराज , पिता श्री बल्लर शाह मालपानी , निवासी शास्त्री वार्ड , गाडरवारा जिला नरसिंहपुर - सदस्य ( व्यापारी ) में निम्नानुसार संशोधित नाम निर्दिष्ट करता है :-
14 श्री हंसराज मालपानी पिता स्व. श्री बल्लभदासजी मालपानी , शास्त्री वार्ड गाडरवारा जिला नरसिंहपुर- सदस्य (व्यापारी) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018
क्र. डी- 5-10-101-09-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे , उपसचिव.
MODIFIED NOTIFICATION
Bhopal , the 2 February, 2018
No. D- 5-10-101-09 - XIV- 3.- The State Government has notified the members of Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board , as per notification order No. D-5-10-101-09 -- XIV- 3.-Dtd. 18 October, 2017 .
In this notification at serial No. 14 the name of member is nominated as Shri Hansraj S /o Shri Ballar Shah Malpani , Residence Shastriward , Gadarwara , District Narsinghpur as a Member (Trader representative) . In this nomination after necessary changes , the State Government is nominated the modified names as under :-
14 Shri Hansraj Malpani S/o Late Shri Ballabhdasji Malpani , -Member ( Trader representative ) Residence Shastriward , Gadarwara , District Narsinghpur.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
B. S. DHURVE , Dy. Secy .
951
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्र. एफ- 3-44-2016-अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 6343-01 - उपां-टीसी- भोपाल 2017 दिनांक 15 नवम्बर 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है : -
अनुसूची
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा क्र.
ग्राम
क्रमांक
उपांतरण पश्चात्
उपांतरित
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग
भू- उपयोग
(6) (2)
आवासीय (1) 1
(5) कृषि
झागरिया खुर्द
(4) 5.00 हेक्टे. 5.00 हेक्टे.
(3) खसरा क्रमांक 9/2 कुल रकबा
1. अटल आश्रय योजना हेतु.
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 8 जनवरी 2018
क्र. क्यू- एएससी- 2018-441 .- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999 -एक- 4.- भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , अनिल सुचारी , कलेक्टर जिला विदिशा वर्ष 2018 हेतु नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
स्थानीय दिनांक
अवकाश दिन
विवरण क्र.
त्यौहार का नाम
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
सोमवार
15 जनवरी 2018
1
मकर संक्राति
सम्पूर्ण जिला
6 मार्च 2018
मंगलवार
रंगपंचमी
2
सम्पूर्ण जिला 3
8 नवम्बर 2018
गुरुवार
दीपावली का दूसरा दिन
सम्पूर्ण जिला उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/ उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.
अनिल सुचारी , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 15 जनवरी 2018
क्र. 393 - वलि-2018 .- धार जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2017 ( उत्तरार्द्ध ) एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2017 दिनांक 17 जनवरी 2018 होने वाले मतदान के दिन जनपद पंचायत मनावर, उमरबन एवं नगरपालिका/नगर परिषद् धार, पीथमपुर, मनावर , धामनोद , धरमपुरी , डही, कुक्षी, राजगढ़जगढ़ एवं सरदारपुर के लिये मैं श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर जिला धार संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय /अर्द्धशासकीय/शासकीय निगमों के कर्मचारियों/ अधिकारियों को परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अंतर्गत मतदान के दिन जिले के संबंधित क्षेत्रों में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करता हूं. दिनांक 17 जनवरी 2018 का उक्त अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप कोषालय पर लागू नहीं होगा.
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर..
952
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
[भाग 1
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक-एफ-25-15/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 °34'58 " से N 21 °35′12.5 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °50'45" से E 79 °51'13.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील खैरलांजी
जिला - बालाघाट
वन परिक्षेत्र खैरलांजी (सा. ) वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)
वनखण्ड की सीमाएं अ.क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
वनखंड का नाम
खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
बडे झाड
उत्तर
1. चोरपिण्डकेपार चोरपिण्डकेपार
295
9.955
का जंगल
संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 591 के मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 591 के मुनारा क्रमांक 3 से 1 तक की वन सीमा ।
पश्चिम आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 591 के मुनारा क्रमांक 1 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक और मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
योग 9.955
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8 सी/36/2002 /एफ.सी.डब्ल्यू/ 2346 दिनांक 23.12.2004 , 8C/36/2002 - FCW/4054 दिनांक 05.10.2007 , 8C/ 36/2002 - FCW/907 दिनांक 19.05.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री प्रफुल्लचंद्र जे. त्रिवेदी (नये उपयोगकर्ता श्री अनीश पी. त्रिवेदी) बालाघाट की स्वीकृत परियोजना मेगनींज उत्खनन में प्रभावित 4.959 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 9.955 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.955 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र . /48 ए /अ-59/ 2006-07 दिनांक 17.06.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
953 अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खैरलांजी, जिला- बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-15-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-15-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No -25-15/ 2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) . the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 34'58 " to N 21 ° 35'12.5 " North Latitude and E 79 ° 50'45 " to E 79 °51'13.5 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil : - Khairlanji
District : - Balaghat
Forest Range: Khairlanji (Territorial ) Forest Division: - South Balaghat (Territorial )
Forest Block Boundaries Details of Land Included
N. S.
Forest Block Name of
Khasra No.
Name of Village
Present head of land
Area (Hecta re)
Chorpindkepar
1. Chorpindkepar
BadeJhad kajungle 295 9.955
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 31 of Protected Forest Block.
954
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
[भाग 1
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 31 of Protected Forest Block to Pillar No. 03 of Compartment No. 591 of Reserved forest block .
South- Forest Boundary of Pillar No. 3 to 1 of Compartment No. 591 of Reserved forest block .
Total 9.955
West Artificial Forest boundary of Pillar No. 1 of Compartment No. 591 of Reserved forest block to Pillar No. 1 and pillar No. 02 of Protected forestblock.
(A) Reason for publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's orde 8C/36/2002- FCW/2346 dated 23-12-2004 , 8C/36 /2002 - FCW/4054 dated 05-10-2007 , 8C/36 /2002 FCW/907 dated 19-05-2010 and in lieu of 4.959 hectare of affected forest land under the sanctioned projec ofManganese Uttkhanan of Shri Praffulchandra J. Trivedi ( New user Shri Anish P. Trivedi ) Balaghat th above mentioned Non Forest Land of 9.955 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt .. Fore : Department by order No. रा.प्र.क्र. /48 ए/ अ-59 / 2006-07 dated 17.06.2006 of Collector Balaghat for th purpose of compensatory afforestation.
Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated ) of Tahsildar Khairlanji- District Balaghat are as under .
1 . Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land id being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
955
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रांक-एफ-25-16/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 समंांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 40'46 " से N 21 °40'58 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °49'56 " से E 79 ° 50'20 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला
बालाघाट
तहसील तिरोडी
वनमंडल दक्षिण बालाघाट (सा.)
वन परिक्षेत्र कंटगी (सा.)
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं क्र.
खसरा क्र .
वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.
छोटे झाड का
मोहगांव (द) मोहगांव
10.000
जंगल , घास
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 31 और 31 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
योग
10.000
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FFC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक -2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावितं 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्रक्र /88/अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण। [भाग 1 956
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तिरोडी, जिला- बालाघाट के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ-25-16-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-16-2017 - दस 3, दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No. -F-25-16/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 40'46 " to N 21 ° 40'58 " North Latitude and E 79 ° 49'56 " to E 79 ° 50'20 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil : - Tirodi
District
: - Balaghat
Forest Range: Katangi (Territorial ) Forest Division: - South Balaghat (Territorial )
Forest Block Boundaries Details of Land Included
Name of Forest Block
S. N.
Khasra No.
Name of Village
Present head of land
Area (Hecta re)
Mohgaon
1. Mohgaon (D)
10.000
Chote Jhad ka jungle, Ghans
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 21 of Protected Forest Block .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
957
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 21 to 22 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to 31 and 31 to 01 ofProtected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block .
Total 10.000
(A) Reason for publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-478/82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar ( Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv, Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 10.000 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /88/अ-59/90-91 dated 18-11-1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated ) of Tahsildar Katangi District Balaghat are as under .
1 . Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE, Secy .
958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
[भाग 1
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ- 25-25/ 2017 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड. N21 ° 52′0.21 " से N21 ° 52′16.6 उत्तर अक्षांश तथा E76 ° 18'48.02 से E76 ° 19′6.34 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
खण्डवा
जिला वनमंडल खण्डवा (सा. )
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण क्र. वनखंड का नाम
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद 1.
मोघट
291 मोघट वनखण्ड
भूजल शासकीय
योग अनुसूची
तहसील खण्डवा
वन परिक्षेत्र खण्डवा (सा.)
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
20
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
20
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा । भाग 1 ]
959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 - एम.पी.सी . 036/ 2012- बी एच ओ /1174 दिनांक 22.07.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आयुक्त नगर पालिका निगम खण्डवा की स्वीकृत परियोजना ट्रांसपोर्ट नगर हेतु में प्रभावित 09.94 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 20 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला- खण्डवा के आदेश क्रमांक 15 / अ-59/ 2013-14 दिनांक 29.01.2014 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन क्रमांक 855 दिनांक 12.05.2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:
1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः - निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2018
एफ- 25-25-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-25-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
960
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
[ भाग 1
Bhopal , the 6th February 2018
No. F - 25-25 / 2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N21 ° 52'0.21 " to N 21 ° 52′16.6 " North Latitude and E76 ° 18'48.02 " to E76 ° 19'6.34 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil : - Khandwa
District : -Khandwa
Forest Division: -Khandwa (G)
Forest Range: Khandwa (G) Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. Ν .
Name of Forest Block
Khasra No.
Area
(Hectare)
20
1
291
Moghat
Name of Village Moghat
Present head of land Bhujal Govt.
North- Artificial Forest boundary from pillar No. 04 to 03 of Protected Forest Block.
East- Artificial Forest boundary from pillar No 03 to 02 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest boundary from pillar No. 02 to 01 of Protected Forest Block.
20
Total
West Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block .
961
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No6 MPC 036 /2012 - BHO/ 1174 dated 22-07-2013 and in lieu of 9.94 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Transport Nager Khandwa of the Commissioner, Municipal Corporation Khandwa Distt . Khandwa the above mentioned Non Forest Land of 20 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 15/ A - 59/2013-2014 dated 29-01-2014 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsilder Khandwa . are as under .
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक-एफ-25-38/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । ये वनखण्ड N22° 09' 10.07" से N22° 09 56.127" उत्तर अक्षांश तथा E79 ° 35' 9.24" से E79° 35' 33.157 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - सिवनी
तहसील- सिवनी
वनमंडल दक्षिण सिवनी वनमंडल
वन परिक्षेत्र बंडोल
क्र.
भूमि का
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की
विवरण
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
1
56.89
64
कंडीपार
कंडीपार (बंडोल)
पहाड़ चट्टान
147/2 3.07
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 35 से 42 तक की कृत्रिम वन सीमा । 962
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
पूर्व- आरक्षित वनकक्ष क्रमांक RF 51 के मुनारा क्रमांक 12 से 7/1 तक एवं आरक्षित वनकक्ष क्रमांक RF 52 के मुनारा क्रमांक 17 से 12 तक की वन सीमा ।
दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7/1 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
59.96
योग:-
(क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधार: -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No 8-3 /2015- FC दिनांक 14.10.2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सिवनी की स्वीकृत परियोजना कांचना मंडी जलाशय में प्रभावित 80.00 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त 80.00 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 59.96 हे. की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 01,02,03 / अ-82(19) / 2011-12 दिनांक 24.08.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।
() उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 3790, 3791 एवं 3792 दिनांक 30.08.2012 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(1) व्यक्तिगत अधिकार
(2) सामुदायिक अधिकारी उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ - 25-38-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-38-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
963 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
Bhopal , the 6th February 2018
No. - 25-38/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below. subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N22º 09 ' 10.07 " to N22 ° 09 56.127 " North Latitude and E79 ° 35' 9.24 " το Ε79 ° 35' 33.157 " East Longitude.
SCHEDULE
District - Seoni
Tahsil - Seoni
Forest Division - South Forest Division Seoni
Forest Range - Bandol Details of Land included
Forest Block Boundaries S. N. Name of forest block
Khasra No.
Name of village
Area (Нес .)
Present head of land
1
64
56.89
Kandipar Pahar Chattan
Kandipar (Bandol)
147/2
3.07
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 35 to 42of Protected Forest Block . East Boundary of Reserve Forest compartment No. RF 51 from Pillar No. 12 to 7/1 and Boundary of Reserve Forest compartment No. RF 52 from Pillar No. 17 to 12 . South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7/1 to 6 ofProtected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 to 35 of Protected Forest Block .
59.96
Total : -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 8-3/2015 - FC dated 14-10-2016 in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kanchana Mandi Tank of Exicative Engineer Arrigation Department Seoni , the above mentioned Non Forest Land of 80.00 hectare of 59.96 hec . transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order no . 01,02,03/A - 82 ( 19)/2011-12 dated 24/08/2012 of Collector , Seoni , Dist- Seoni for the purpose of compensatory afforestation.
964
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
2.Details of other Reasons - Nil
( B ) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no . 3790,3791 & 3792 Dtd. - 30/08/2012 of Collector, Seoni are as under : -
1 . Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक-25-39/2017 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 48'51 " से N 21 ° 49'17 " उत्तर अक्षांश तथा E 80° 4'54 " से E 80 ° 5′37.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला बालाघाट
तहसील लालबर्रा
वनमंडल दक्षिण बालाघाट (सा.)
वन परिक्षेत्र वारासिवनी (सा. )
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
भूमिका वर्तमान मद
वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
अ. क्र. 1. चिल्लौद
ग्राम का नाम चिल्लौद
13.690 उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 40 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
753/1 758
20.092
बडे झाड का जंगल एवं छोटे झाड का
जंगल , घास
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 40 से आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 509के मुनारा क्रमांक 20/41 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 509 के मुनारा क्रमांक 20/41 से 19/42 तक की वन सीमा और संरक्षित वनखण्ड के मु.क्र. 19/42 से 46/1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग
33.782
पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड के मु.क्र. 46/1 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 तक की कृत्रिम वन सीमा । 965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर ( बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.782 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट , के आदेश क्रमांक रा.प्र. क्र./133 / अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा , जिला- बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-39-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-39-2017- दस 3, दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
[भाग 1 966
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018 .
Bhopal , the 6th February 2018
No -25-39/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 48'51 " to N 21 ° 49'17 " North Latitude and E 80 ° 4'54 " to E 80 ° 5'37.5 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil : - Lalburra
District : - Balaghat
Forest Division : - South Balaghat (Territorial )
Waraseoni (Territorial )
Forest Range
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. N
Khasra No.
Name of Forest Block
Name of Village
Present head of land
Area (Hectar e)
Chillod
1 .
Chillod
753/1 13.690 North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 09 to 40 of Protected ForestBlock .
758
20.092
Chhote
Jhad ka
East- Pillar No. 40 of Protected Forest Block to the Compartment No.509 Artificial Forest Boundary from Pillar No. 20/41 of Reserve ForestBlock .
BadeJhad kajungle and jungle , Ghans
pillar No. South- Reserve forest block to Compartment No. 509 of 20/41 to 19/42 Artificial forest boundary and pillar No. 19/42 to 46/1 of Protected Forest Block .
West Pillar No. 46/1 of Reserve Forest Block to Artificial Forest boundary from Pillar No. 09 of Protected Forest Block .
33.782
Total
(A) Reason for publication of Notification :
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No 8-478/ 82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar ( Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2 , Kudwa in Balaghat District of M.P .. the above mentioned Non Forest Land of 33.782 hectare transferred or muted in favour of M.P.Govt . , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. / 133 / 1-59 / 90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tahsildar Lalburra District Balaghat are as under.
1 . Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE, Secy.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक-एफ-25-40/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 43'56 " से N21 ° 44'18 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 50'10 " से E 79° 50'31 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला बालाघाट
तहसील कंटगी
वन परिक्षेत्र कंटगी (सा.) वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा. )
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा क्र .
वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.
अगरवाडा बडे झाड
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से
7/1 मे से 28.000
अगरवाडा (अ)
का जंगल
18 और 18 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
भीतरी सीमाकंन (मरघट)
उत्तर मुनारा क्रमांक 22 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व दक्षिण- मुनारा क्रमांक 20 से 21 तक की कृत्रिम वन मुनारा क्रमांक 19 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
योग
28.000
सीमा ।
पश्चिम-मुनारा क्रमांक 21 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा । 968
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
(क) अधिसूचना प्रकाशन कां आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यत्री, राजीव सागर ( बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र .) की स्वीकृत परियोजना राजीव सांगर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 28.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र. क्र./140/ अ-59/ 90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार कंटगी, जिला- बालाघाट के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित : किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-40-2017- दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-40-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No- F - 25-40/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 43'56 " to N 21 ° 44'18 " North Latitude and E 79 ° 50'10 " to E 79 ° 50'31 " EastLongitude .
SCHEDULE
District
: - Balaghat
Tahsil : - Katangi
Forest Division: - South Balaghat ( Territorial )
Forest Range: Katangi ( Territorial ) S.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries N.
Name of Forest Block
Present head of land
Khasra No.
Name of Village
Area (Hec.)
1. Agarwara (A) Agarwara
7/1 in 28.000
Bade Jhad ka jungle
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 18 and 18 to 01 of Protected Forest Block .
969
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 6 of Protected Forest Block .
South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 to 7 of Protected Forest Block.
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 10 of Protected Forest Block.
Inner demarcation ( Crematorium)
North- Pillar No. 22 to 19 Artificial forest boundary
East- Pillar No. 19 to 20 Artificial forest boundary
South- Pillar No. 20 to 21 Artificial forest boundary
Total 28.000 West Pillar No. 21 to 22 Artificial forest boundary
(A) Reason for publication of Notification :
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 8-478 / 82 - FC dated 28 : 04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar ( Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar ( Bawanthadi ) project , Division No. 2 , Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 28.000 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. / 140 / अ -59 / 90-91 dated 18-11- 1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tahsildar Katangi District Balaghat are as under .
Individual Rights - There are no individual rights on the said land. 1 .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[भाग 1 970
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक-एफ- 25-41 / 2017/10-3: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 38'37 " से N 21 ° 38'49.5 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °36'47.5 " से E 79 °37'15 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील तिरोडी जिला बालाघाट
कंटगी (सा. ) वन परिक्षेत्र
वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा. )
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
अ. क्र.
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वनखड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
8.017
बाण्डारेव
बाण्डारेव
1.
2/3मे से
छोटे झाड का जंगल , घास
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 794 के मुनारा क्रमांक 31/1 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 29 से 30तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 30 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा और संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 794 के मुनारा क्रमांक 35 से 32 तक की वन सीमा ।
8.017
योग
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 794 के मुनारा क्रमांक 32 से 31/1 तक की वन सीमा ।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.017 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /144/अ -59 /90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तिरोडी, जिला- बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-41-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-41-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No-F -25-41 / 2017 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 38'37 " to N 21 °38'49.5 " North Latitude and E 79 °36'47.5 " to E 79 ° 37'15 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil : - Tirodi
District : - Balaghat
Forest Range: Katangi ( Territorial ) Forest Division : - South Balaghat ( Territorial )
Forest Block Boundaries Name of Forest Block
S. N.
Included Khasra No.
Area (Hec.)
Name of Village
Bandarev
1. Bandarev
8.017
2/3 in
Details of Land Present head of land Chote Jhad ka jungle, Ghans
North- Compartment No. 794 to Artificial Forest Boundary from Pillar No. 31/1 to 29 of Protected ForestBlock .
[भाग 1 972
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 29 to 30 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 30 to 35 of Protected Forest Block and Compartment No. 794 to Artificial Forest Boundary from Pillar No. 35 to 32 of Protected Forest Block .
8.017
Total
West Compartment No. 794 to Artificial Forest Boundary from Pillar No. 32 to 32/1 of Protected Forest Block .
(A) Reason for publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-478/82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 8.017 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt .. Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./ 144/ अ-59 / 90-91 dated 18-11-1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tahsildar Tirodi District Balaghat are as under .
Individual Rights - There are no individual rights on the said land. 1 .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy .
973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक-एफ- 25-111 / 2017 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूवी में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22° 11'55.56 " से 22 ° 12'17.5 " उत्तर अक्षांश तथा 76°45'0.00" से 76 °46′20.0 ″ पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
खण्डवा
जिला
हरसूद
तहसील वन परिक्षेत्र
वनमडल
बलड़ी (सा.) खण्डवा (सा.)
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा
भूमि का वर्तमान मद
क्र.
वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
3.000
551
बड़े झाड़ का जंगल
1.
वनखण्ड बिल्लौद
उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 47 की कृत्रिम सीमा ।
2.660
552
बडे झाड का जंगल
माल
बिल्लौद माल
555
5.260
बड़े झाड़ का जंगल
पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 47 से 51 की कृत्रिम सीमा ।
9.620
बड़े झाड़ का जंगल
557
दक्षिण संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 51 से 85 की कृत्रिम सीमा ।
बड़े झाड़ का जंगल 558
8.210
बड़े झाड़ का जंगल
0.800
पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 85 एवं 1 की कृत्रिम सीमा ।
565
बड़े झाड़ का जंगल
2.470
569
खसरा क्रमांक 553 एवं 554 की निजी भूमि को छोड़कर आंतरिक सीमाएं-
32.020
योग
उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक ।
10.390
183
छोटे झाड का जंगल
2.
मिनावा
पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक ।
2.000
छोटे झाड़ का जंगल 184
रैय्यत
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 4 से 7 तक ।
योग 12.390
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 7 एवं 1 तक ।
44.410
कुल योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1 . पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-646/ 84 / एफसी / दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 41111.97 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 44.410 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 12-अ-59/ 2006-07 खंडवा दिनांक 27.01.2007 एवं 13-31-59 /2006-07 दिनांक 15.02.2007 एवं पृ. क्रमांक 1355 / वाचक कले 0 / 07 खंडवा , दिनांक 29.01.2007 एवं पृ. क्रमांक 2348 / वाचक कले० / 07 खंडवा , दिनांक 15.02.2007 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । [भाग 1 974
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरसूद के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:
1. व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ - 25-111-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-111-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No. -F - 25-111 / 2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below: subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N22 " 11'55.56 " to N2212 17.5 " North Latitude and E76 ° 45′0.00 " to E76 °46'20.0 " East Longitude.
SCHEDULE
Harsud Baldi (G)
Tahsil Forest Range
Khandwa Khandwa (G)
District : - Forest Division: - .
Forest islock Boundaries Details of Land Included
N
Name of Forest Block
Present head of land
Name of Village Billod Mal
Billod Mal
Area (H.) 3.000 2.660
Khasra No. 551 552
Bade Jhad ka Jungle Bade Jhad ka Jungle
North- Artificial Forest Boundary front Pillar No. 1 to 47 of Protected ForestBlock .
975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
555
5.260
Bade Jhad ka Jungle
East-
557
9.620
Bade Jhad ka Jungle
Artificial Forest Boundary Froen Pillar No. 47 to 51 of Protected ForestBlock .
8.210
558
Bade Jhad ka Jungle
565
0.800
Bade Jhad ka Jungle
2.470
569
South Artificial Forest Boundary From Pillar No. 51 to 85 of Protected Forest Block .
Bade Jhad ka Jungle
32.020
Totai
West Artificial Forest Boundary Fropy Pillar No. 85 anet Protected Forest Block .
Internal boundaries of Khasra No. 553 &
554.
10.390
183
Chote Jhad ka Jungle
Minawa
Raiyat Chote Jhad ka Jungle
2.000
184
North Pillar No.1 to 3 .
Total 12.390 East Pillar No.3 10 4 .
South- Pillar No.4 to 7 .
44,410
Pillar No.7 & 1 .
West
Grand Total
(A) Reason for publication of Notification: --
1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest . Govt . of India's order No 8-646/ 841C dated 07-10-1987 and in lieu of 41111.97 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Indira Sagar Project of N.V.D.A the above mentioned Non Forest Land of 44.410 hectare transferred or mutei in favour of M.P. Govt.. Forest Department by order No./12-A-59/2006-07 . Dated 27.01.2007 and 13 - A- 59 /2006-07 . Dated 15.02.2007 & Order No.1355 / Reader Coll./07 Khandwa, dated 29.01.2007 & Order No. 2348 / Reader Coll / 07 Khandwa . dated 02-05-2007 compensatory of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .
Details of other Reasons- Nil
(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Harsud are as under .
1. Individuals Rights: - There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land id being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
976
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2018
कमांक- एफ-25-122/2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N 21 ° 56'54.236 " से N 21 ° 57′37.93 " उत्तर अक्षांश व 1: 78 ° 30′13.258 " रा s E 78 ° 31′9.323 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला-
तहसील- मोहखेड़
छिन्दवाड़ा
वनपरिक्षेत्र- सांवरी
वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
वनखण्डकी सीमायें अ.क.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम भूमिका वर्तमान मद
खसरा क.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
वनखण्ड का नाम हीसवाड़ी
49,552
हीरावाड़ी
80/1
छोटे झाड़ का जंगल
उत्तर संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 512 से मुनारा कमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा
पूर्व संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 1 से मुनारा कमांक 196 तक की कृत्रिम वन सीमा
दक्षिण - संरक्षित वन खंड के मुनार। कमांक 196 से मुनारा कमांक 444 तक कीकृत्रिम वन सीमा
पश्चिम - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 444 से मुनारा क्रमांक 512 तक की कृत्रिम वन सीमा
योग 49.552 977
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007 - FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म०प्र ० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की स्वीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लाक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत ) कुल 328. 935 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 49.552 हेक्टेयर (छोटे झाड़ के जंगल मद ) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 139/अ-19 (3)/2014-15 दिनांक 30.05.2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ-25-122-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-122-2017- दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से. एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
978
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
[भाग 1
Bhopal , the 6th February 2018
No. - F- 25-122/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N - 21 ° 56′54.236 " to N - 21 ° 57′37.93 " North Latitude and E - 78 ° 30'13.258 " to E - 78 ° 31'9.32 " East Longitude .
SCHEDULE
District:-Chhindwara
Tahsil :- Mohkhed Forest Division :-Westdivision chhindwara
Forest Range:- Saori S.N.
Forest Block Boundaries Details of Land Included
Present head ofLand
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Forest Block
1 Hirawadi
80/1 49.552
Hirawadi
North Artificial forest boundary from Piller No 512 to Piller No 1 Protected Forest Block
Chote Jhad ka Jungle
East Artificial forest boundary from Piller No 1 to Piller No 196 Protected Forest Block
South Artificial forest boundary from Piller No 196 to Piller No 444 Protected Forest Block
Total
West Artificial forest boundary from Piller No 444 to Piller No 512 Protected Forest Block
49.552 979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt of India's order No. 8-08/2007- FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Minnig Corporation the above mentioned Non Forest Land 49.552 hactare (Chote Jhad Ka Jungle ) transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 139/A & 19 (3 )/2014-15 dated 30.05.2015 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil
3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Mohkhed District Chhindwara are as under: -
1. Individuals Rights:- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ-25-125/2017/10-3 : भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इरा शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्त्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N21 ° 58′16.383" से N 21 ° 58′34.007 " उत्तर अक्षांश व E 78 °26′43.151 " स s E 78 ° 27′20.519 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला
छिन्दवाड।
वनमंडल -
तहसील- मोहखेड़ वनपरिक्षेत्र- सांवरी
पश्चिम छिन्दवाडा वनमंडल
वनखण्ड की सीमायें अ.क.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम भूमिका वर्तमान मद
वनखण्ड का नाम
खसरा क.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
डोंडिया 'ब' ग्रामडोंडिया
412/1 32.00
पहाड चटटान
उत्तर संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 8 से मुनारा कमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा 980
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
[भाग 1
पूर्व - संरक्षित वन खंड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा कमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा
दक्षिण संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 4 से मुनारा कमांक 6 तक की कृत्रिम यन सीमा
पश्चिम - संरक्षित यन खंड के मुनारा कमांक 6 से मुनारा कमांक 8 तक की कृत्रिम वन सीमा
योग 32.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007 - FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अमलिया नार्थ कोल ब्लाक ( सिंगरौली) वनमंडल के व्यपवर्तित 728.750 हे0 के एवज में पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त रकबा 328.935 हे ० प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत) कुल 328.93 हेक्टेयर (पहाड़ चट्टान) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 32.00 हेक्टेयर (पहाड़ चट्टान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 19/अ-19(3 )/2015-16 दिनांक 13.01.16 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तामिया जिला छिन्दवाडा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगतं अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-125-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-125-2017- दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
981
Bhopal , the 6th February 2018
No -25-125/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies in between N - 21 ° 58'16.383 " to N - 21 ° 58'34,007" North Latitude and E- 78 °26'43.151 " to E-78° 27'20.519 " East Longitude.
SCHEDULE
District:-Chhindwara
Tahsil :- Mohkhed Forest Division : -West division chhindwara
Forest Range:- Saori S.N.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Presenthead ofland
Khasra No.
Name of Village
Area (H ectare)
Name of Forest Block
1
412/1 32.00
Pahad Chattan
North Artificial forest boundary from Piller No 8 to Piller No 1 Protected Forest Block Dondiya'B' Village Dondiya
East Artificial forest boundary from Piller No 1 to Piller No 4 Protected Forest Block
South Artificial forest boundary from Piiler No 4 to Piller No 6 Protected Forest Block
Total 32.00
West Artificial forest boundary from Piller No 6 to Piller No 8 ! Protected Forest Block (A) Reason for publication of Notification: -
1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt of India's order No. 8-08 /2007 - FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Minnig Corporation the above mentioned Non Forest Land 32.00 hactare ( Pahad Chattan ) transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No 19/4 & 19 ( 3 ) /2015- 16 dated 13.01.2016. Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
[ भाग 1 2. Details of other Reasons - Nil
3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Tamia District Chhindwara are as under: - 1. Individuals Rights:- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ- 25-127/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N 21 ° 54′28.533 " से N 21 ° 54′32.843" उत्तर अक्षांश व E 78 ° 33′10.187 " से E 78 ° 33′36.433 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील- मोहखेड़
जिला-
छिन्दवाड़ा
वनपरिक्षेत्र- सांवरी
वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
वनखण्ड की सीमायें
वनखण्डकी भूमि का विवरण
अ.क.
ग्राम का नाम
खसरा क.
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वनखण्ड का नाम
18.020
170
1
पांढरपांढरीखापा बड़े झाड़ का जंगल
पांढरीखापा 'डी'
उत्तर संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 94 से मुनारा कमांक 18 तक की कृत्रिम वन सीमा
पूर्व- संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 18 से मुनारा कमांक 39 तक की कृत्रिम वन सीमा
दक्षिण- संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 39 से मुनारा कमांक 58 तक की कृत्रिम वन सीमा
पश्चिम संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 58 से मुनारा कमांक 94 तक की कृत्रिम वन सीमा
18.020
योग भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
983 (5) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08 /2007 - FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म ०प्र ० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की स्वीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लाक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत) कुल 328. 935 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.020 हेक्टेयर (बड़े झाड़ के जंगल मद ) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 142/31-19 (3)/ 2014-15 दिनांक 30.05.2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-127-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-127-2017- दस 3, दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
984
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
[भाग 1
Bhopal , the 6th February 2018
No. -F- 25-127/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies in between N- 21 ° 54′28.533 " to N- 21 ° 54′32.843 " North Latitude and E- 78° 33'10.187 " to E- 78 ° 33'36.433 " East Longitude .
SCHEDULE
District:-Chhindwara
Tahsil:- Mohkhed Forest Division:-West division chhindwara
Forest Range: - Saori S.N.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Presenthead ofLand
Khasra No.
Name of Village
Area (H ectare)
Name of Forest Block
1
170 18.020
Pandrikhapa
Pandrikhapa 'C'
North Artificial forest boundary from Piller No 94 to Piller No 18 Protected Forest Block
Bade Jhad ka Jungle
East Artificial forest boundary from Piller No 18 to Piller No 39 Protected Forest Block
South Artificial forest boundary from Piller No 39 to Piller No 58 Protected Forest Block
Total 18.020
West Artificial forest boundary from Piller No 58 to Piller No 94 Protected Forest Block 985 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
(A) Reason for publication of Notification: -
1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt of India's order No. 8-08 /2007 - FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North CoalBlock of Madhya Pradesh State Minnig Corporation the above mentioned Non Forest Land 18.020 hactare (Bade Jhad Ka Jungle) transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 142/A & 19 ( 3)/2014-15 dated 30.05.2015 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil
3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Mohkhed District Chhindwara are as under : -
1. Individuals Rights:- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights:- There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy .
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ-25-132/2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N21 ° 56′55.586" से N 21 ° 57′26.485" उत्तर अक्षांश व E78 ° 30′19.145" स s E78 ° 30'49.581 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला -
तहसील- मोहखेड
छिन्दवाड़ा
वनमंडल
वनपरिक्षेत्र- सांवरी
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
अ.क.
वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
ग्राम डोंडिया
550/10 64.00
डोंडिया 'स'
पहाड़ चटटान
उत्तर संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 9 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा 986
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
पूर्व- संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 1 से मुनारा कमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमा
दक्षिण - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 5 से मुनारा क्रमांक 7 तक की कृत्रिम वन सीमा
पश्चिम - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 7 से मुनारा कमांक 9 तक की कृत्रिम वनसीमा
64.00
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007-FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अमलिया नार्थ कोल ब्लाक (सिंगरौली) वनमंडल के व्यपवर्तित 728.750 हे 0 के एवज में पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त रकबा 328.935 हे ० प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत ) कुल 328.93 हेक्टेयर (पहाड़ चट्टान) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 64 . 00 हेक्टेयर (पहाड़ चट्टान ) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 19/अ-19 (3)/2015-16 दिनांक 13.01.16 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तामिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2.सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-132-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-132-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
987
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
Bhopal , the 6th February 2018
No. - F - 25-132/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N - 21 ° 56′55.586" to N - 21 ° 57′26.485" North Latitude and E- 78 ° 30'19.145" to E- 78° 30'49.581 " East Longitude .
SCHEDULE
District:-Chhindwara
Tahsil :- Mohkhed Forest Division : - West division chhindwara
Forest Range:- Saori S.N.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Presenthead ofLand
Khasra No.
Area( H ectare)
Name of Village
Name of Forest Block
550/10 64.00
Pahad Chattan
North Artificial forest boundary from Piller No 9 to Piller No 1 Protected Forest Block
Dondiya'C' Village Dondiya
East Artificial forest boundary from Piller No 1 to Piller No 5 Protected Forest Block
Soath Artificial forest boundary from Piller No 5 to Piller No 7 Protected Forest Block
Total
West Artificial forest boundary from Piller No 7 to Piller No 9 ! Protected Forest Block
64.00
(A) Reason for publication of Notification: -
1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environmen and Forest , Govt of India's order No. 8-08/2007 - FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Minnig Corporation the above mentioned Nor Forest Land 64.00 hactare ( Pahad Chattan ) transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 19/A & 19 ( 3 )/ 2015-16 dated 13.01.2016 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
988
2. Details of other Reasons - Nil
3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Tamia District Chhindwara are as under: -
1. Individuals Rights: - There are no individual rights on the said land .
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE, Secy .
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ-25-17 / 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 43'45 " से N 21 °44'12 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °51'9 " से E 79 °51'36 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील कंटगी
जिला बालाघाट
वन परिक्षेत्र कंटगी (सा.)
वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)
वनखण्ड की सीमाएं
की भूमि का विवरण
वनखण्ड
अ.
खसरा क्र.
क्र.
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वनखंड का नाम
1.558
2
कलगांव बडे झाड
कलगांव
1.
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 12तक की कृत्रिम वन सीमा । का जंगल
4
16.614
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
18.172
योग 989 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.172 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /145/ 1-59/90-91 दिनांक 05.12.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार कंटगी, जिला- बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-17-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-17-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
990
Bhopal , the 6th February 2018
No- F - 25-17/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 43'45 " to N 21 ° 44'12 " North Latitude and E 79 ° 51'9 " to E 79 °51'36 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil : - Katangi
District : - Balaghat
Forest Range: Katangi ( Territorial ) Forest Division : - South Balaghat ( Territorial )
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. N.
Name of Forest Block
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Present head of land
Bade Jhad
2
1.558
Kalgaon
1. Kalgaon
kajungle
4
16.614
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 12 of Protected Forest Block .
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 13 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 18 of Protected Forest Block .
Total 18.172
West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to of Protected Forest Block .
(A) Reason for publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-478/82- FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer , Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2 , Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 18.172 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. रा.प्र. क्र./ 145/ अ-59 / 90-91 dated 05-12-1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .
991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tahsildar Katangi DistrictBalaghat are as under .
Individual Rights - There are no individual rights on the said land. 1 .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy .
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक-एफ-25-19/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 42'05 " से N 21°42'17.5 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °49'30 " से E 79 °50'16 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील तिरोडी
जिला बालाघाट
वन परिक्षेत्र कंट्गी (सा.)
वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा .)
वनखण्ड की सीमाएं
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
उत्तर -
झझांगी
झझांगी
1.
संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1
15.000
332
छोटे झाड का जंगल , घास
से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17
से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 40 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 40 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
15.000
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर ( बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र . /87/ 1-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
992
2 अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तिरोडी, जिला- बालाघाट के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-19-2017 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-19-2017 - दस 3, दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No- F - 25-19/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 42'05 " to N 21 ° 42'17.5 " North Latitude and E 79 ° 49'30 " to E 79 °50'16 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil : - Tirodi
District : - Balaghat
Forest Range : Katangi (Territorial ) Forest Division: - South Balaghat (Territorial )
Forest Block Boundaries Nameof Forest Block
S. N.
Khasra No.
Details of Land Included Present head of land
Name of Village
Area (Hectar e)
Jhajhangi
1. Jhajhangi
332
Chote Jhad ka jungle, Ghans
North- Artificial Forest Boundary 15.000 from Pillar No. 01 to 17 of Protected Forest Block .
993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 17 to 18 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 40 of Protected Forest Block .
15.000
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 40 to 01 of Protected Forest Block .
Total
(A) Reason for publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No 8-478/82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar ( Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 15.000 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /87 / अ-59 / 90-91dated 18-11-1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tahsildar Tirodi - District Balaghat are as under .
1 . Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2 Community Rights . There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[भाग 1 994
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ- 25-35/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 42'15.5 " से N 21 °42'57.5 " उत्तर अक्षांश तथा E 79° 57'33.5 " से E 79 ° 57'59.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील वारासिवनी
जिला
बालाघाट
वन परिक्षेत्रा खैरलांजी (सा. )
वनमंडल दक्षिण बालाघाट (सा.)
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.
खसरा क्र .
वनखंड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1. उमरवाडा
उमरवाडा
45.000
222/1 में से
छोटे झाड का जंगल , घास
उत्तर पूर्व आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 543 के मुनारा क्रमांक 48 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा । संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 36 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 36 से आरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक 543 के मुनारा क्रमांक 44 तक कृत्रिम वनसीमा एवं मुनारा क्रमांक 44 से 46 तक की वन सीमा ।
पश्चिम आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 543 के मुनारा क्रमांक 46 से 48 तक की वन सीमा । भीतरी सीमाकंन (मरघट)
45.000
योग
उत्तर- मुनारा क्रमांक 49 से 50 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- मुनारा क्रमांक 50 से 51 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- मुनारा क्रमांक 51 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम -मुनारा क्रमांक 52 से 49 तक की कृत्रिम वन सीमा । (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर ( बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर ( बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 45.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /89/ 1-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार वारासिवनी , जिला- बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-35-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-35-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No- F- 25-35 / 2017 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 42'15.5 " to N 21 °42'57.5 " North Latitude and E 79 °57'33.5 " to E 79 °57'59.5 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil : Waraseoni
District
: - Balaghat
Forest Range : Khairlanji ( Territorial ) Forest Division: - South Balaghat ( Territorial )
Forest Block Boundaries S.
Land Included Khasra No.
Name of Forest Block
N.
Area (Hectare)
Nameof Village
Details of Present head of land
North- Artificial Forest Boundary from Umarwara
222/1 in 45.000
1. Umarwara
Chote Jhad ka jungle , Ghans
Pillar No. 48 of Compartment No. 543 ofReserved forest block to Pillar No. 3 ofProtected Forest block . East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to 36 of Protected Forest Block .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
996
Total (A) Reason for publication of Notification:
South- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 36 of Protected Forest Block to Pillar No. 44 of Compartment No. 543 of Reserved Forest Block and Forest Boundary from Pillar No. 44 to 46.
West Forest Boundary from Pillar No. 46 to 48 of Compartment No. 543 ofReserve forest block .
Inner demarcation ( Crematorium )
North Pillar No. 49 to 50 Artificial forest boundary
East- Pillar No. 50 to 51 Artificial forest boundary
South- Pillar No. 51 to 52 Artificial forest boundary
45.000
West Pillar No. 52 to 49 Artificial forest boundary
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-478/82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2 , Kudwa in Balaghat District of M.P .. the above mentioned Non Forest Land of 45.000 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /89 / 1-59 / 90-91 dated 18-11-1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .
3. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tahsildar
Waraseoni - District Balaghat are as under .
1 . Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1929 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ- 25-115 / 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड (अ ) 21 ° 38′10.5" से 21 ° 38′57.8 " उत्तर अक्षांश तथा 76°28′44.0" से 76°24'44." वनखण्ड (ब) 21°38'6.0 " से 21 ° 38′15 ″ उत्तर अक्षांश तथा 76 ° 29′27.8 " से 76 °29'44 . " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला वनमंडल
खण्डवा खण्डवा (सा०)
वनखण्ड की भूमि का विवरण
भूमि का वर्तमान मद वनखंड का नाम राजस्व
अ. क्र. 1. 1
ग्राम का नाम रामपुरी
घास घास
खसरा क्र. 15 17
ग्राम
खंण्डवा
गुडी सा ०
तहसील वन परिक्षेत्र
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 2.40
1.74
उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा कम 1 से 12 तक की कृत्रिम सीमा । 997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
घास
22 11.61
12.36
23
घांस
पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 12 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा।
रामपुरी (अ)
घास
24
12.02
17.39
घास
25
दक्षिण- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 22 से 30 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
5.25
225
घांस
7.23
226
घास
पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 30 से 37 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
6.07
घास
227
(खसरा क्रमांक 16 की आंतरिक सीमाएं)
घांस
228
5.48
उत्तर- कृत्रिम कटी हुई सीमा मुनारा कमांक 1 से 2 ।
पूर्व कृत्रिम कटी हुई सीमा मुनारा कमांक 2 से 31
दक्षिण- कृत्रिम कटी हुई सीमा मुनारा कमांक 3 से 6 ।
81.55
योग
पश्चिम- कृत्रिम कटी हुई सीमा मुनारा कमांक 3 से 6 ।
2.64
230
2
पहाड़ चट्टान
रामपुरी
1.61
231
पहाड़ चट्टान
उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 2 एंव रास्ता की कृत्रिम वन सीमा।
राजस्व ग्राम रामपुरी (ब)
4.25
योग
दक्षिण- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।
85.80
कुल
योग
पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 3 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-646/84/ एफसी/ दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 41111.97 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 85.800 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक / 7/अ-59/89-90 दिनांक एंव 26.12.1989 एंव अनुविभागीय अधिकारी. खंडवा का पत्र कमांक/ रीडर-2 /97 /709 खंडवा, दिनांक 20.03.1997 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । [भाग 1 998
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खालवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्ति अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(ब ) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-115-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-115-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No- F - 25-115/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below: subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from timeto time . This Forest Block - A lies between 21 ° 38'10.5 " to 21 °38'57.8 " North Latitude and 76° 28'44.0 " to 76° 29'44 " East Longitude and Forest Block- B lies between 21 ° 38'6.0 " to 21 ° 38'15 " North Latitude and 76 °29′27.8 " to 76° 29'44 " East Longitude .
SCHEDULE
Khandwa : -Khandwa
Khandwa (G)
District Forest Division:
Tahsil : - ForestRange : - Gudi (G) Forest Block Boundaries Details of Land Included
S..
Area
Present head of land
Ν.
Nameof Forest Block
Khasra No.
(H.)
Name of Village
2.40
15
Grass Area
1
Rampuri
1.74
17
Grass Area
Rampuri (A)
22
North- Artificial forest boundary from Pillar No.1 to Pillar No. 12 of Protected Forest Block.
11.61
Grass Area
23
Grass Area
12.02
Grass Area
24
12.36 East- Artificial forest boundary from Pillar No.12 to Pillar No. 22 of Protected Forest Block .
25
17.39
Grass Area
225
5.25
Grass Area
226
7.23
Grass Area
227
South- Artificial forest boundary from Pillar No. 22 to 30 of Protected Forest Block .
6.07
Grass Area
!
999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
228
5.48
Grass Area
West Artificial forest boundary from Pillar No. 30 to 37 and 1 of Protected Forest Block .
(Kh . No. 16 INTERNAL BOUNDARIES )
North Artificial cut line from Pillar No. I to 2.
Artificial cut line from Pillar No. 2 to 3 . East-
South Artificial cut line from Pillar No. 3 to 6 .
West Artificial cut line from Pillar No. 6 and 1 .
Total 81.55
2.64
230
2
Pahad Chattan Pahad Chattan
231
1.61
Rampuri (B)
Rampuri (B)
North- Artificial forest boundary from Pillar No. I to 2 of Protected Forest Block.
East- Artificial forest boundary from Pillar No.2 and Rasta of Protected ForestBlock .
South- Artificial forest boundary from Pillar No. 2 to 3 of Protected Forest Block.
4.25
Total
West Artificial forest boundary from Pillar No. 3 and 1 of Protected ForestBlock .
85.800
G.Total
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No 8-646/ 84 /FC dated 07-10-1987 and in lieu of 41111.97 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Indra Sagar Project of N.V.D.A the above mentioned Non Forest Land of 85.800 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No./ 7 /A - 59 / 89-90 Khandwa, Dated 26.12.1989 and SDM Order No./ Reader - 2 /97 /709 Khandwa , dated 20.03.1997 compensatory of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khandwa are as under .
A. Right of Individuals : - No Individuals Right in this land .
B. Right of Communities : - No Communities Right in this land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy .
1000
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2018
कमांक- एफ-25-121/2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें ,के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N 21 ° 57′18.720 " से N 21 ° 57'44.706 " उत्तर अक्षांश व E 78 ° 30′58.846" सड E 78 °31'43.671 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:अनुसूची
छिन्दवाड़ा
जिला-
पश्चिम छिन्दवाडा वनमंडल वनमंडल-
अ.क.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम भूमिका वर्तमान मद
खसरा क.
वनखण्ड का नाम
3,4,7
1
चरनोई
बिछुआ बैतुल
बिछुआ बैतुल "ब"
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
तहसील- मोहखेड़
वनपरिक्षेत्र- सांवरी
वनखण्ड की सीमायें
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
29.687 उत्तर - मुनारा कमांक 304 से 348 तक कीकृत्रिम वन सीमा
पूर्व- मुनारा कमांक 349 से 424 तक कीकृत्रिम वन सीमा
दक्षिण - मुनारा कमांक 425 से 171 तक की कृत्रिम यन सीमा
पश्चिम - मुनारा कमांक 172 से 303 तक की कृत्रिम वन सीमा
29.637
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007- FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म०प्र ० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की स्वीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लाक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत) कुल 328. 935 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 29.687 हेक्टेयर (चरनोई) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 141/अ-19 (3)/2014-15 दिनांक 30.05.2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण । 1001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2018
एफ- 25-121-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-121-2017- दस 3, दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 6th February 2018
No. -F-25-121/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies in between N -21 ° 57'18.720" to N - 21 ° 57′44.706" North Latitude and E- 78 ° 30'58.846 " to E- 78 ° 31'43.671 " East Longitude .
1002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
[भाग 1
SCHEDULE
District:-Chhindwara
Tahsil : Mohkhed Forest Division: -West division chhindwara
ForestRange:- Saori S.N.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Present head ofLand
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Forest Block
Bichua Betul Charnoi
29.687
3,4,7
North Artificial forest boundary from Piller No 304 to 348 1 Bichua Betul "B"
East Artificial forest boundary from Piller No 349 to 424
South Artificial forest boundary from Piller No 425 to 171
Total 29.687
West Artificial forest boundary from Piller No 172 to 303 (A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt of India's order No. 8-08/2007 - FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Minnig Corporation the above mentioned Non Forest Land 29.687 hactare (Charnoi ) transferred or muted in favour of M.P. Govt , Forest Department by order No 141 /Λ & 19 (3) /2014-15 dated 30.05.2015 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nill
3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Mohkhed District Chhindwara are as under: -
1. Individuals Rights: - There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
1003 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2018
कमांक-- एफ-25-126/2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद,द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूवी में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N 21 ° 54'30.694 से N 21 ° 54'57.809 " उत्तर अक्षांश व E 78 ° 39′20.869 " से 78 ° 40′1.082 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- छिन्दवाड़ा
तहसील- मोहखेड़
वनमंडल-
वनपरिक्षेत्र- सांवरी
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
अ.क.
वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण
आम का नाम
वनखण्ड का नाम
खसरा क.
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
लावाघोघरी
232/1 13.933
बड़े झाड़ का जंगल
लावाघोघरी "डी"
उत्तर संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 16 से मुनारा कमांक 36 तक कीकृत्रिम वन सीमा
पूर्व - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 36 से मुनारा कमांक 49 तक की कृत्रिम यनसीमा
दक्षिण - संरक्षित वन खंड के मुनार। कमांक 49 से मुनारा क्रमांक 103 तक कीकृत्रिम वन सीमा
पश्चिम - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 103 से मुनारा कमांक 16 तक कीकृत्रिम वनसीमा
योग 13.933
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007 - FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार न०प्र ० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की स्वीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लाक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत) कुल 328. 935 हेक्टेयर गैर वनभूमि में रा उपरोक्त वर्णित भूमि 13.933 हेक्टेयर (बड़े झाड़ के जंगल मद) को क्षतिपूर्ति [भाग 1 1004
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
चनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 143/अ-19 (3 )/2014-15 दिनांक 30.05.2015 हरतांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है --
1. व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2018
एफ- 25-126-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-126-2017 - दस 3 , दिनांक 7 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 7th February 2018
No. -25-126/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N- 21 °54'30.694" to N-21 °54'57.809 " North Latitude and E- 78° 39'20.869 " to E- 78 ° 40'1.082 " East Longitude.
1005
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
SCHEDULE
Tahsil :- Mohkhed District : -Chhindwara
Forest Range: - Saori Forest Division : -West division chhindwara
ForestBlock Boundaries Details of Land Included
S.N.
Khasra No.
Present head ofLand
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Forest Block
13.933
1
232/1
North Artificial forest boundary from Piller No 16 to Piller No 36 Protected Forest Block
LawaghoghriLawaghoghri "D"
Bade Jhad ka Jungle
East Artificial forest boundary from Piller No 36 to Piller No 49 Protected Forest Block
South Artificial forest boundary from Piller No 49 to Piller No 103 Protected Forest Block
West Artificial forest boundary from Piller No 103 to Piller No 16 Protected Forest Block
13.933
Total
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt of India's order No. 8-08/2007-FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Minnig Corporation the above mentioned Non Forest Land 13.933 hactare (Bade Jhad Ka Jungle) transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 143 /A & 19 (3 )/2014-15 dated 30.05.2015 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil
3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Mohkhed District Chhindwara are as under : -
1. Individuals Rights:- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र. दिनांक 16 फरवरी 2018
1006
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
1 क्रमांक- एफ- 25-20 / 2017 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 43'37.5 " से N 21 ° 44'03 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °49'20" से E 79 °49'51 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील कंटगी जिला बालाघाट
वन परिक्षेत्र कंटगी (सा. ) वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा. )
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
अ. क्र.
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक सीताखोह
1. सीताखोह
33.000
6/1
बडे झाड का जंगल
पूर्व 1 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा । संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 29 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
33.000
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /139 /अ-59/90-91 दिनांक 05.12.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 1007
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
2: अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार कंटगी, जिला- बालाघाट के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2018
एफ-25-20-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-20-2017 - दस 3, दिनांक 8 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 8th February 2018
1 No- F - 25-20/ 2017 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act .
1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 43'37.5 " to N 21 ° 44'03 " North Latitude and E 79 ° 49'20 " to E 79 ° 49'51 " East Longitude .
1008
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
SCHEDULE
Tahsil : - Katangi
District : - Balaghat
Forest Range: Katangi ( Territorial ) Forest Division: - South Balaghat ( Territorial )
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. N
Name of Forest Block
Khasra No..
Area (Hectare)
Name of Village
Present head of land
Sitakhoh
1. Sitakhoh
6/1
33.000
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 10 of Protected Forest Block .
Bade Jhad ka jungle
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 21 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 21 to 29 of Protected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 29 to 01 of Protected Forest Block .
33.000
Total
(A) Reason for publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-478/82- FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar ( Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer , Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2 , Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 33.000 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt .. Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /139 / अ-59 / 90-91 dated 05-12-1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tahsildar Katangi District Balaghat are as under .
1 . Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
1009
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ - 25-36 / 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू हाने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । ये वनखण्ड N22 ° 07 59.98 " से N22° 08′ 14.808 " उत्तर अक्षांश तथा E79° 34′ 7.32" से E79° 34′ 36. 648 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील - सिवनी
जिला - सिवनी
वन परिक्षेत्र बंडोल
वनमंडल दक्षिण सिवनी वनमंडल
वनखण्ड की सीमाएं
विवरण
वनखण्ड की भूमि का
क्र.
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमिका वर्तमान मद
10.04
193
बीझावाडा
1
पहाड़ चट्टान
कोहका (बंडोल)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
10.00
2/2
कोहका
3.97
18/2
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 24 तक की कृत्रिम धन सीमा।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
24.01
योग:-
(क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक FNo 8-3 /2015- FC दिनांक 14.10.2016 एवं FNo 11-306/2014- FC दिनांक 08.08.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सिवनी की की स्वीकृत परियोजना कांचना मंडी जलाशय में प्रभावित 80.00 हे. वनभूमि एवं सिवनी छिन्दवाड़ा मंडला फोर्ट ब्राड गेज परिवर्तन के एवज में प्राप्त 3.97 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 24.01 हे. की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र . 01,02,03 / अ-82(19)/2011-12 दिनांक 24.08.2012 एवं रा.प्र.क्र. अ-82(19)/ 2011-12 दिनांक 16.10.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1010
[भाग 1 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, कलेक्टर सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 3790 , 3791 एवं 3792 दिनांक 30.08.2012 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: - (अ) व्यक्ति अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(ब ) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2018
एफ- 25-36-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-36-2017 - दस 3, दिनांक 9 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
Bhopal , the 9th February 2018
No. - F - 25-36/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N22 ° 07 59.98 " to N22 ° 08 14.808 North Latitude and E79 ° 34'7.32 " to E79º 34 36.648 " East Longitude .
1011
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
SCHEDULE
District - Seoni
Forest Division - South Forest Division Seoni
Details of Land included S.
Ν.
Khasra No. Name of forestblock
Name of village
Present head of land
193
Binjhawara Pahar Chattan Kohka (Bandol)
2/2
Kohka
18/2 (A) Reason for publication of Notification : - Tahsil - Seoni
Forest Range - Bandol
Forest Block Boundaries
Area (Нес.)
10.04
10.00
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 14 of Protected Forest Block.
3.97 East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 15 of Protected Forest Block.
South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 15 to 24 of Protected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 24 to 01 of Protected Forest Block .
Total : - 24.01
1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 8-3 / 2015 - FC dated 14-10-2016 & Order No. FNo . 11-306/2014 - FC dated 08-08-2014 and in lieu of 80.00 hectare and 3.97 hec . of affected forest land under the sanctioned project of Kanchana Mandi Tank of Exicative Engineer, Water Resources Department Seoni , the above mentioned Non Forest Land of 80.00 hectare & Seoni-Chhindwara - Mandala Fort Brrod Gage of 24.01hec . transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Departmentby order no . 01,02,03/ A- 82 ( 19 )/ 2011-12 dated 24/08/2012 & Order No. A - 82 ( 19 )/2011-12 dated 16-10-2012 of Collector , Seoni , Dist- Seoni for the purpose of compensatory afforestation.
2- Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no . 3790,3791 & 3792 Dtd. -30/08 /2012 of Collector , Seoni are as under : -
A. Right of Individuals :- No Individuals Right in this land.
B. Right of Communities : - No Communities Right in this land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1012
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
क्रमांक एफ 25-112 / 2017/10-3 : भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड (अ ) 21 ° 45 ' 57.5 " से 21 ° 46' 13.8" उत्तर अक्षांश तथा 76° 27' 19.9 " से 76" 27' 34.6 " पूर्व देशांश एवं वनखण्ड (ब) 21 ° 45 ' 54.7" से 21 ° 46' 04.9" उत्तर अक्षांश तथा से 76" 27' 24.1 " से 76° 27 ' 32.8 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला वनमंडल
खण्डवा खण्डवा (सामान्य)
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण क्र
खसरा क्र.
1.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वनखंड का नाम
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
79
मोरदड घांस
मोरदड़
1.
"अ"
योग
83
घास
मोरदड
मोरदड
2.
"ब"
योग
महायोग
अनुसूची
तहसील वन परिक्षेत्र खण्डवा गुड़ी (सामान्य) वनखण्ड की सीमाएं
12.010 उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 4 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 8 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 11 से 15 पश्चात् 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
12.010
2.6.30 उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 2 से 6 तक कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 7 से 8 पश्चात् 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
2.630
14.640 1013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1 . पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-646/ 84 / एफसी/ दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 41111.97 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 14.640 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 5 /अ-59 / 89-90 दिनांक 26/12/1989 एवं अनुविभागीय अधिकारी का पत्र कमांक/रीडर-2 /97 /711 खंडवा दिनांक 20.03.1997 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:- 1.
2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
एफ- 25-112-2017- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-112-2017- दस 3, दिनांक 8 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 8th February 2018
No. - F- 25-112/ 2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below: subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block (A) lies between 21 ° 45 ' 57.5 " to 21 ° 46 13.8 " North Latitude and 76° 27 19.9 " to 76º 27 34.6 " East Longitude and this Forest Block (B ) lies between 21 ° 45 54.7 " to 21 ° 46' 04.9 " North Latitude and 76 ° 27 ' 24.1 " to 76" 27 ' 32.8 " East Longitude .
[भाग ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1014
SCHEDULE
Khandwa
Tahsil : -
District : -Khandwa
Gudi (G.)
ForestRange: -
ForestDivision : -. Khandwa ( G. )
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. Name of
Ν. Forest Block
Present head of land Khasra No.
Area (H.)
Nameof Village
Grass
79 12.010
Mordhad
Mordhad
North Artificial forest boundary from Pillar No. I to 4 of Protected Forest Block.
Total 12.010
Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to 8 of Protected Forest Block. East-
South- Artificial forest boundary from Pillar No. 8 to 11 of Protected ForestBlock.
West Artificial forest boundary from Pillar No.11 , 15 & 1 of Protected Forest Block .
2.630
Grass
83
Mordhad
2 Mordhad
North- Artificial forest boundary from Pillar No. I to 2 of Protected Forest Block.
2.630
Total
East- Artificial forest boundary from Pillar No. 2 to 6 of Protected Forest Block.
South- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to 7 of Protected Forest Block.
West Artificial forest boundary from Pillar No. 7 to 8 after I of Protected Forest Block.
1-1.640
G.Total
Reason for publication of Notification
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest. Govt. of India's order No 8-646/84/FC dated 07-10-1987 and in lieu of 41111.97 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Indria Sagar Project of N.V.D.A the above mentioned Non Forest Land of 14.640 hectare transferred or muted 90 Dated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No.5 /A - 59/89 26.12.1989 and SDM Khandwa letter no./Reader-2/97/711 Khandwa, dated 20.03.1997 compensatory of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khandwa are as under .
1. Individuals Rights:- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy .
1015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
क्रमांक-एफ-25-114/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N21 ° 53′21.53 " से N21 °53'56.87 " उत्तर अक्षांश तथा E76° 12'31.00 " से E76° 13'31.97 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील खंडवा खण्डवा
जिला
वन परिक्षेत्र खंडवा वनमंडल खण्डवा (सा. )
वनखण्ड की सीमाएं
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र
क्र. 1.
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
3.450
1
छोटे झाड़ का जंगल
1
टोकर
6
13.070
उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 1 से 37 की कृत्रिम वन सीमा ।
छोटे झाड़ का जंगल
वनखण्ड टोकर खेड़ा खेड़ा
0.320
7
छोटे झाड़ का जंगल
पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 37 से 39 की कृत्रिम वन सीमा ।
0.240
13
छोटे झाड़ का जंगल
14
0.060
छोटे झाड़ का जंगल
दक्षिण- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 39 से 131 की कृत्रिम वन सीमा ।
16 0.030
छोटे झाड़ का जंगल
0.610
छोटे झाड़ का जंगल 18
पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 131 से 136 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा।
0.750
19
छोटे झाड़ का जंगल
0.500
20
छोटे झाड़ का जंगल
खसरा कं. 139 की आंतरिक सीमाएं ।
21
0.100
छोटे झाड़ का जंगल
उत्तर मुनारा कमांक 1 से 2 तक।
0.130
128
छोटे झाड़ का जंगल
पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक ।
130 0.080
छोटे झाड़ का जंगल
दक्षिण- मुनारा कमांक 3 से 4 तक ।
पश्चिम - मुनारा कमांक 4 एवं 1 तक ।
9.400
छोटे झाड़ का जंगल 138
0.250
140
छोटे झाड़ का जंगल
28.990
योग
489 6.140
पहाड़ चट्टान
सहेजला
2
512 5.870
छोटे झाड़ का जंगल
12.010
योग
41.000
कुल योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1016
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-646/ 84 / एफसी / दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 41111.97 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 41.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के पत्र कमांक 10317/ वाचक कले0 / 2002 खंडवा , दिनांक14/06/2002 एवं पत्र क्रमांक / 10603 / वाचक कले 0 / 04 खंडवा दिनांक 11/08/2004 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खंडवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं हैं ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
एफ-25-114-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-114-2017 - दस 3 , दिनांक 6 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 8th February 2018
No. -F - 25-114/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N21 ° 53'21.53 " to N21 ° 54'56.87 " North Latitude and E76° 12'31.00 " to E76° 13'31.97 " East Longitude .
1017
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
SCHEDULE
Khandwa District : - Khandwa
Tahsil :
Khandwa (G)
Forest Range
Forest Division : -.Khandwa (G )
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. N.
Name of Forest Block
Khasra No.
Present head of land
Area (H.)
Name of Village
1
1.
North
3.450
Chote Jhad Ka Jungle
6
13.070
Chote Jhad Ka Jungle
Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 37 of Protected ForestBlock .
Revenue Village Tokar-
7
0.320 East-
Fotest Block Tokar- Kheda Kheda Chote Jhad Ka Jungle
0.240
13
Chote Jhad Ka Jungle
Artificial Forest Boundary from Pillar No. 37 to 39 of Protected ForestBlock .
0.060
14
Chote Jhad Ka Jungle
South-
0.030
16
Chote Jhad Ka Jungle
Artificial Forest Boundary from Pillar No. 39 to 131 of Protected ForestBlock .
18
0.610 West
Chote Jhad Ka Jungle
0.750
19
Chote Jhad Ka Jungle
Artificial Forest Boundary from Pillar No. 131 to 136 & 1 of Protected Forest Block .
0.500
20
Chote Jhad Ka Jungle
(Internal Boundaries of Kh . No. 139)
21
0.100
Chote Jhad Ka Jungle
Pillar No. 1 to 2
North-
128
0.130 East- Pillar No. 2 to 3
Chote Jhad Ka Jungle
Pillar No. 3 to 4
South-
130 0.080
Chote Jhad Ka Jungle
Pillar No. 4 to 1
West-
9.400
138
Chote Jhad Ka Jungle
140 0.250
Chote Jhad Ka Jungle
Total 28.990
Pahad Chattan
2
489 6.140
512 5.870
Chote Jhad Ka Jungle
Revenue Village Sahejla
Total 12.010
G. Total 41.000
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No 8-646/ 84 / FC / dated 07-10-1987 and in lieu of 41111.97 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Indra Sagar Project of N.V.D.A. the above mentioned Non Forest Land of 41.000 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Letter No 10317/ Reader Coll./2002 Khandwa , Dated 14.06.2002 & Letter No. 10603 /Reader Coll./04 Khandwa , dated 11.08.2004 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1018
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khandwa are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
क्रमांक-एफ- 25-123/2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N 21 ° 54'11.774" से N 21 ° 54′51.376" उत्तर अक्षांश व E 78 ° 33′38.592 " सड E 78 ° 34′12.783 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
छिन्दवाड़ा
जिला-
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
वनमंडल-
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.क.
ग्राम का नाम
क. खसरा
भूमिका वर्तमान मद वनखण्ड का नाम
पांढरीखापा
203/1 1
बड़े झाड़ का जंगल पांढरीखापा 'सी'
योग तहसील- मोहखेड
वनपरिक्षेत्र- सांवरी
वनखण्ड की सीमायें
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
65.616 उत्तर संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 84 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा
पूर्व- संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 3 से मुनारा कमांक 23 तक की कृत्रिम वन सीमा
संरक्षित वन खंड के मुनारा दक्षिण कमांक 23 से मुनारा कमांक 48 तक की कृत्रिम वन सीमा
पश्चिम संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 48 से मुनारा कमांक 84 तक की कृत्रिम वन सीमा
65.616 1019
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007- FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म०प्र ० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की रवीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लाक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त ( पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत) कुल 328.
935 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 65.616 हेक्टेयर (बड़े झाड़ के जंगल मद) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 142/अ -19 (3 )/2014-15 दिनांक 30.05.2015 हरतांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
एफ - 25-123-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-123-2017 - दस 3 , दिनांक 8 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
[ भाग 1 1020
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
Bhopal , the 8th February 2018
No. -F - 25-123/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N- 21 ° 54'11.774 " to N- 21 ° 54'51.376 " North Latitude and E-78 ° 33'38.592 " to E - 78 ° 34'12.783 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil :- Mohkhed District :-Chhindwara
Forest Range: - Saori Forest Division :-West division chhindwara
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S.N.
Khasra No.
Present head ofLand
Area(H ectare)
Name of Village
Nameof Forest Block
Pandrikhapa
65.616
203/1
North Artificial forest boundary from Piller No 84 to Piller No 3 Protected Forest Block
1 Pandrikhapa 'C'
Bade Jhad ka Jungle
East Artificial forest boundary from Piller No 3 to Piller No 23 Protected Forest Block
South Artificial forest boundary from Piller No 23 to Piller No 48 Protected Forest Block
West Artificial forest boundary from Piller No 48 to Piller No 84 Protected Forest Block
65.516
Total
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt of India's order No. 8-08/2007-FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Minnig Corporation the above mentioned Non Forest Land 65.616 hactare (Bade Jhad Ka Jungle) transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 142/A & 19 (3 )/2014-15 dated 30.05.2015 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nill 1021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Mohkhed District Chhindwara are as under: -
1. Individuals Rights: - There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
कमांक- एफ-25-124/2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N22 ° 14'38.0401 " रो N22° 15'3.060 " उत्तर अक्षांश तथा E78° 28′19.800 " से E78 ° 28′46.320 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- छिन्दवाड़ा
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
तहसील- जुन्नारदेव वनपरिक्षेत्र- दमुआ
वनमंडल-
वनखण्ड की सीमायें
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.क.
ग्राम का नाम
खसरा क.
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वनखण्ड का नाम
7
6
4
5
3
1
2
176
बड़ेझाड़
1
कांगला
कागला
16.541
178
काजंगल
उत्तर संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 1 से मुनारा कमांक 5 तक की कृत्रिम वनसीमा
128
124/1
पूर्व- संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 5 से मुनारा कमांक 12 तक की कृत्रिम वनसीमा
दक्षिण संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 12 से मुनारा कमांक 16 तक की कृत्रिम वन सीमा
पश्चिम संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 16से मुनारा कमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा
16.541
योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1022
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:--
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC008 / 2015 - BHO/374 दिनांक 28.04. 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म०प्र ० सड़क विकास निगम भोपाल की स्वीकृत परीयोजना बैतूल- सारणी- टेकाढाना-जुन्नारदेव- परासिया राज्य राजमार्ग क्रमांक 43 निर्माण में प्रभावित 31.679 हे 0 में से 19.653 हेक्टेयर स्वीकृत है । शेष भूमि रकबा 12.026 हे 0 प्रस्तावित कारीडोर होने के कारण स्वीकृति आपेक्षित है । प्रभावित रकबा 31.679 हे 0 वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 16.541 हेक्टेयर (बड़े झाड़ का जंगल) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.541 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 156/ 1-19(3 )/2014--15 दिनांक 20. 07.2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजरव अधिकारी तहसीलदार जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
एफ- 25-124-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-124-2017- दस 3 , दिनांक 8 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
1023
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
Bhopal , the 8th February 2018
No. -F-- 25-124/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the conditinon that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N22 ° 14'37.440 " to N22 ° 15'3.060 North Latitude and E78 ° 28'19.800 " to E78 ° 28'46.320 " East Longitue.
SCHEDULE
Tahsil:- Junnardev District: -Chhindwara
Forest Range: - Damua Forest Division:-West division chhindwara
ForestBlockBoundaries Details of Land Included
S.N.
Khasra No.
Present head ofLand
Area (H ectare)
Name of Village
Name of Forest Block
7
6
5
4
3
2
1
16.541
176
1
Kangla
Kangla
North Artificial forest boundary from Piller No 1 to Piller No 5 Protected Forest Block
Bade Jhad Ke Jungle
178
128
East Artificial forest boundary from Piller No 5 to Piller No 12 Protected Forest Block
124/1
South Artificial forest boundary from Piller No 12 to Piller No 16 Protected Forest Block
West Artificial forest boundary from Piller No 16 to Piller No 1 Protected Forest Block
16.541
Total [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1024
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt of India's order No MPC008 / 2015 - BH0 /374 dated 28.04.2015 and in lieu of 19.653 hectare out of 31.679 hactare sanctioned . The sanction of rest of the area 12.026 hac . are leftover because of proposed Coridore . affected forest land under the sanctioned project of Betul-Sarni- Tekadhana -Junnardev - Parasia State Highway no 43 of Madhya Pradesh Road Devlopment Corporation Limited the above mentioned Non Forest Land of 16,541 hectare transferred or muted in favour ofM.P. Govt, Forest Department by order No 156/A & 19 ( 3 )/2014-15 dated 20-07- 2015 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Junnardev District Chhindwara are as under : -
1. Individuals Rights:- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ- 25-133/ 2017/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N 21 ° 58′58.000 " से N 21 ° 59′11.917 " उत्तर अक्षांश व E 78 ° 38′57.339 " स s E 78 ° 39'14.162 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है । 1025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
अनुसूची
तहसील- मोहखेड़ छिन्दवाड़ा
जिला-
वनपरिक्षेत्र- सांवरी वनमंडल-- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.क.
ग्राम का नाम
क. खसरा
भूमिका वर्तमान मद
वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
11.00
1
मेहलारी 'अ' मेहलारी बाकुल
161/1
बड़े झाड़ का जंगल
उत्तर संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 1 से मुनारा कमांक 18 तक की कृत्रिम वनसीमा
पूर्व संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 18 से मुनारा कमांक 19 तक की कृत्रिम वनसीमा
दक्षिण - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 19 से मुनारा कमांक 20 तक की कृत्रिम वन सीमा
पश्चिम - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 20 से मुनारा कमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा
11.00
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007- FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म ०प्र ० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की स्वीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लाक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त ( पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत ) कुल 328.935 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.00 हेक्टेयर (बड़े झाड़ के जंगल मद ) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाडा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 18/अ-19 (3)/2015-16 दिनांक 13.01.2016 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक [भाग 1 1026
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -
1. व्यतिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
एफ- 25-133-2017- दस -3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-133-2017 - दस 3 , दिनांक 8 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे , सचिव.
Bhopal , the 8th February 2018
No. -F -25-133/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N-21 °58'58.000" to N- 21 ° 59'11.917" North Latitude and E- 78°38'57.339" to E- 78 °39'14.162" East Longitude.
1027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
SCHEDULE
Tahsil: Mohkhed
District: -Chhindwara
Forest Range: - Saori
Forest Division :-West division chhindwara
ForestBlock Boundaries Details of Land Included
S.N.
Khasra No.
Present head ofLand
Area (H ectare)
Name of Village
Name of Forest Block
11.00
161/1
Mehlari
Mehlari ' A'
1
North Artificial forest boundary from Piller No 1 to Piller No 18 Protected Forest Block
Bade Jhad ka Jungle
East Artificial forest boundary from Piller No 18 to Piller No 19 Protected Forest Block
South Artificial forest boundary from Piller No 19 to Piller No 20 Protected Forest Block
West Artificial forest boundary from Piller No 20 to Piller No 1 Protected Forest Block
11.00
Total
(A) Reason for publication of Notification: -
1 . In accordance with the condition laid down in the Ministry ofEnvironment and Forest , Govt of India's order No. 8-08/2007-FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Minnig Corporation the above mentioned Non Forest Land 11.00 hactare (Bade Jhad Ka Jungle) transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No 18/A & 19 (3) /2015-16 dated 13.01.2016 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nill
3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Mohkhed District Chhindwara are as under: -
1. Individuals Rights:- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights : - There are no Communities rights on tha said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1028
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल
" कचनार " ई -5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल -462016
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2018 क्रमांक 470/वि.यो. 496/नग्रानि/
रतलाम विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(क्रमांक 23 सन 1973 ) , की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला रतलाम
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रतलाम ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम ।
अनुसूची
क.
अध्याय
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका कमांक
विकास योजना (नगरका नाम)
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक(5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल कमांक
1
2
3
4
5
6
7
1
4
4-सा-6
4 गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
4
4-सा-6
8
कृषि
रतलाम विकास योजना 2021
सूचना प्रौद्यौगिकी* .
गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं
समस्त प्रकार के भण्डारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे । व्याख्या-
i * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii. **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार ।
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी । 1029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचनां प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगें । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
कमांक /वि.यो.496/नग्रानि /
भोपाल , दिनांक 2018 खण्डवा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि खण्डवा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन 1973 ) , की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर
2. कलेक्टर, जिला खण्डवा
3. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , खण्डवा ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, खण्डवा ।
अनुसूची
अध्याय
क.
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका कमांक
विकास योजना (नगरका नाम)
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक(5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
का सरल क्रमांक सारणी/ कंडिका / कॉलम
7
6
5
3
4
2
1
4
4
4-सा-20
1
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
सूचना प्रौद्यौगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
4
4-सा-20
खंडवा विकास योजना 2031
कृषि
सूचना प्रौद्यौगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं माल गोदाम एवं गोदाम चारागाह एवं वृक्षारोपण , एल.पी. जी. गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे । [ भाग 1 1030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii . ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार ।
टीपः- उपरोक्त एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगें । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2018 क्रमांक 460/वि.यो. 496/नग्रानि/
भोपाल विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन 1973), की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, जिला भोपाल
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम , भोपाल
अनुसूची
क.
अध्याय विकास योजना की सारणी/ कंडिका कमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
सारणी/ कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
7
3
5
6
2
4
1
4
2 भोपाल वि.यो. 2005
सूचना प्रौद्यौगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
कंडिका कं.4.61
के पैरा पी.एस 2
एवं पी.एस 3
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वज निक
कंडिका कं.4.61 के पैरा पी.एस 2 एवं पी. एस 3
4
कृषि
सूचना प्रौद्यौगिकी , गैर
कंडिका कं.4.61
के पैरा ए-3
कंडिका कं.4.61 के पैरा ए-3
प्रदूषणकारी उद्योग ** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण
व्याख्या-
i * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र . प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत
उद्योग ।
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी । 1031
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगें । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
क्रमांक 465 /वि.यो.496 /नग्रानि/
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018 2018
नीमच विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नीमच विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन 1973), की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला नीमच
3. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय नीमच ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नीमच
अनुसूची
अध्याय
क.
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका कमांक
विकास योजना (नगर कानाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
सारणी/ कंडिका / कॉलम का सरल कमांक
7
6
4
5
3
1
2
4
4
4 -सा-7
गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 2 नीमच विकास योजना 2031
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वज निक
4
8
4-सा-7
कृषि
सूचना प्रौद्यौगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो व्याख्या-
। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii . ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र . प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
टीपः- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1032
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगें । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
कमांक 475/वि.यो.496 / नग्रानि /
भोपाल, दिनांक 371) 2018 रीवा विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि रीवा विकास योजना में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन 1973 ), की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा ।
2. कलेक्टर, जिला रीवा ।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम ।
अनुसूची
प्रस्तावित उपांतरण
विकास योजना में निर्दिश्ट प्रावधान
क्र०
अध्याय-2
1.
अध्याय-2
सारणी 2- सा-14
सारणी 2- सा-14
आवासीय विकास हेतु प्रस्तावित घनत्व एवं
फर्शी क्षेत्र अनुपात टीप- बेसमेंट म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय होंगे । आवासीय विकास हेतु प्रस्तावित घनत्व एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात टीप- बेसमेंट म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार अनुज्ञेय होंगे ।
अध्याय-4
2.
अध्याय-4
बिन्दु 4.1 प्रवृत्तशीलता बिन्दु 4.2 क्षेत्राधिकार
बिन्दु 4.1 प्रवृत्तशीलता बिन्दु 4.2 क्षेत्राधिकार
1. इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 (1 ) के अंतर्गत गठित रीवा निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नही है वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू होगें । 1. इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(1 ) के अंतर्गत गठित रीवा निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नही है वे म०प्र० भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू होगें । 1033
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
अध्याय-4
3.
4.3 परिभाषायें
4.3 परिभाषायें
अन्य परिभाषायें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होगी अध्याय-4 अन्य परिभाषायें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार मान्य होगी ।
अध्याय-4
4.
अध्याय-4
4.4.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उप विभाजन ।
4.4.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में
उप विभाजन ।
7. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम,2012 के परिश्टि-ञ (नियम 99) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय निर्माण का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहियें ।
के 7. म०प्र० भूमि विकास नियम, 1984 परिशिष्ट- एम (नियम 94 ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहियें ।
अध्याय-4
5.
अध्याय-4
सारणी 4-सा-2
सारणी 4- सा-2
4.4.1 (1 ) आवासीय भूखण्ड विकास
सारणी 4-सा-2 के नीचे की टीपः-
4.4.1 (1 ) आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड सारणी 4-सा-2 के नीचे की टीपः 2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ऐसे भूखण्डों का स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार द्वारा अधिशासित होंगे ।
2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ऐसे भूखण्डों का स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे ।
समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र एवं अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियंम 2012 के अनुरूप होगें । 4. समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित पार्किंग व्यवस्था की गई हो तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में न की जावें ।
भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.50 से अधिक नहीं होनी चाहिये । 12.50 से ऊचे भवन हेतु प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के अनुसार होगें । 5. भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.50 से अधिक नहीं होनी चाहिये, एसी अवस्था में जब सम्पूर्ण भूतल आच्छादित पार्किंग के लिये उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊँचाई 15.00 मीटर तक सिमित होगी ।
कर्मचारी आवास के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होगें । ब. निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होंगे जिसका [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1034
स्वीकृति प्राप्त करते समय स्पष्ट उल्लेख किया
जावें ।
एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 25 वर्गमीटर होगा । शेष प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होगें ।
स.एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्गमीटर होगा । जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र का होगा । इसके अतिरिक्त ऐसी आवासीय इकाईयों में जिसमें कुकिंग बरांडा बाथरूम में शौचालय होना आवश्यक होगा ।
288 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों में पार्किंग के प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होगें । इ. 288 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिए ।
अध्याय-4
6.
अध्याय-4
4.4.3 समूह आवास परियोजनायें निम्न नियमनों
से अधिशासित होंगी ।
4.4.3 समूह आवास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 के प्रावधान लागू होगें । (अ ) ऐसे प्रकार के विकास हेतु स्थल का न्यूनतम आकार 5000 वर्गमीटर होना चाहिये ।
(ब) यह सुनिश्चित किया जावे कि 5000 वर्गमीटर आकार स्वीकृत अभिन्यास का एक भाग होगा जिसमें अनौपचारिक वर्गो के प्रावधान के साथ नगर स्तरीय समन्वित परिभ्रमण तथा वृत्त खण्ड/ उपवृत्त खण्ड हेतु आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिये ।
(स) भू-आच्छादन स्थल के क्षेत्र का 33 प्रतिशत से अधिक नही होगा ।
(द) भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये । ऐसी अवस्था में जब भू- तल पर आच्छादित पार्किग के लिए उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊँचाई 15.00 मीटर होगी
(इ) ऐसे स्थल से लगी सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 24 मीटर से कम नहीं होगी ।
(फ) ऐसे विकास हेतु सीमान्त खुला क्षेत्र
निम्नानुसार होगा
-अग्रभाग- न्यूनतम 6 मीटर 1035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
विराम स्थल : सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी स्थल का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा 150 कुर्सियों के लिए, इनमें जो भी कम हो ।
आवश्यक क्षेत्रः 2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जाये
भूखण्ड का
निर्मित क्षेत्र: भूखण्ड के आकार का अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा ।
सेट-बैक- सामने न्यूनतम 15 मीटर आजूबाजू-न्यूनतम 4.5 मीटर /4.5 मीटर
न्यूनतम 4.5 मीटर
पृष्ठ
4.4.5(फ) होटल हेतु मापदण्ड
4.4.5(फ) होटल हेतु मापदण्ड
1. भू-तल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 30प्रतिशत
2. अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात - 1.20
3. अधिकतम उंचाई 12.50 मीटर
4. अन्य नियंत्रण
म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 सहपठित नियम 57 इसके अनुरूप होगें । कुल निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होकर गतिविधियों से सम्बधित वाणिज्यिक उपयोग मे लाया जा सकता है । वाहन विराम हेतु प्रावधान म ०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होगें ।
फर्शी क्षेत्रानुपातं 5 प्रतिशत होटल गतिविधियों से संबंधित उपयोग में लाया जाये ।
तलघर का अधिकतम क्षेत्र भू तल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर होगा । इसका उपयोग वाहन विराम स्थल एवं सेवा के लिये ही किया जावें एवं इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नही की जायेगी ।
वाहन विराम स्थल 4 - सा -15 अनुसार होगें । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1036
अध्याय-4
अध्याय-4
4.4.6 औद्योगिक विकास मानक
(अ) अभिन्यास के मानक
(ब) फ्लेटेड फेक्ट्रियों
न्यूनतम चौड़ाई नियम 38 (4) (ख ) के 4.4.6 (अ) औद्योगिक विकास मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होगे एवं मार्ग की प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगी । ओद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार अनुशंसित है-
1.
भूखण्ड का क्षेत्र
प्रतिशत
अधिकतम 65
2. मार्गो, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र अधिकतम 25 प्रतिशत दुकानें एवं अन्य सेवा सुविधायें न्यूनतम 10 प्रतिशत
अध्याय-4
10. अध्याय-4
4.4.7 सामाजिक अधोसंरचना सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड सारणी क्रमांक 4 - सा-9 के समस्त प्रावधान
4.4.7 सामाजिक अधोसंरचना अधोसंरचना के मानक सामुदायिक सारणी कमांक 4 - सा-9 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप होगें । 11. 4.5.5 कार एवं बसों के सड़कों पर पार्किंग हेतु मानक बस स्थानक का आकार
वाहन विराम मानक
सारणी-4- सा-15
4.5.5 कार एवं बसों के सड़कों पर पार्किंग हेतु मानक बस स्थानक का आकार वाहन विराम मानक (पार्किंग मानक) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होगें ।
12. 4.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
संवेदशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ
4.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन (अ) शेष प्रावधान म ०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 (ख) के अनुरूप होगें । (अ) बीहर एवं बिछिया नदी के तटीय क्षेत्रों के दोनो ओर 50.00 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा । नदी के तटीय क्षेत्र में जलकीड़ा संबंधी विकास, आश्रम देवालय ओर घाट का विकास सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति परांत किया जा सकेगा ।
(ब) क्षेत्रीय जल निःसारण नालें, झिरिया नाला, घिरमा नाले के दोनों किनारे पर सफाई हेतु 3 मीटर चौड़ा मार्ग एवं उसके उपरांत 3 मीटर तक क्षेत्र में वृक्षारोपण स्वीकार्य होगा । अन्य निर्माण भूमि व्यपवर्तन निषिद्ध होगा । 1037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
13. 4.8.2 अन्य उपयोग गतिविधियों पर नियमन
(ग) धर्मशाला, मंगल भवन एवं रात्रि विश्राम गृह
4.8.2 अन्य उपयोग गतिविधियों के नियम (ग) धर्मशाला एवं मंगल भवन एवं रात्रि विश्राम गृह ग के बाद (घ) स्थापित किया जावें ।
के बाद (घ) स्थापित किया जावें । (घ) विवाह पार्क (मेरिजगार्डन ) म ०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप होगे । 14. 4.9 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग गतिविधियाँ
4.9 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग गतिविधियों
वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा वाणिज्यिक केन्द्र एवं आवासीय तथा औद्यौगिक परिक्षेत्र मे होटल स्वीकार्य होगें । तालाब एवं जल तटीय संरक्षित क्षेत्र मे निम्न धनत्व के आवासीय क्षेत्र में होटल निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा । ऐसे प्रकरण में संबंधित परिक्षेत्र में अधिकतम स्वीकार्य आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं वाहन विराम स्थल निर्धािरित मापदण्डों के अनुसार होगा ।
कंडिका 4.9.1 प्रशासनिक/ संस्थायें (पी.एस.-1 एवं 2)
वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा वाणिज्यिक केन्द्र एवं आवासीय तथा औद्यौगिक परिक्षेत्र मे होटल , माल एवं मल्टीपलेक्स स्वीकार्य होगें । तालाब एवं जल तटीय संरक्षित क्षेत्र मे निम्न धनत्व के आवासीय क्षेत्र में होटल निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा । ऐसे प्रकरण में संबंधित परिक्षेत्र में अधिकतम स्वीकार्य आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं वाहन विराम स्थल नियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा । कंडिका 4.9.1 प्रशासनिक / संस्थायें (पी.एस.-1 एवं 2)
सूचना प्रौद्यौगिकी * गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** एवं सम्मेलन केंद्र (कन्वेंशन सेंटर) को स्थापित किया जाना है ।
4-सा-17 के नीचे की टीप:-
4-सा-17 के नीचे की टीपः-
टीपः- कृषि उपयोग के अन्तर्गत म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म०प्र० भूमि विकास नियम , 1984 में परिभाषित भू- उपयोग तथा कब्रिस्तान, शमाशान , घाट, जल- मल उपचार संयंत्र, ट्रेचिंग ग्राउण्ड, ईट भटटा, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण स्टोर केशर, वेयर हाउस व गोदाम, गैस गोदाम सक्षम अधिकारी द्वारा स्वकार्य होंगें ।
कृषि उपयोग के अन्तर्गत म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 एवं म० प्र० भूमि विकास नियम , 2012 में परिभाषित भू- उपयोग तथा कब्रिस्तान , शमाशान, घाट, जल- मल उपचार संयंत्र, ट्रेचिंग ग्राउण्ड, ईट भटटा, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण, स्टोर केशर, वेयर हाउस व गोदाम, गैस गोदाम, सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगें । [भाग 1 1038
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित )
व्याख्या-
i * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है म.प्र . शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii . ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग । iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार । उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
टीपः-
15.
4.9.2 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग /उपयोग गतिविधियाँ स्थानीय दुकानें
4.9.2 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग /उपयोग गतिविधियाँ स्थानीय दुकानें
फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान वाणिज्यिक कार्यालय म ०प्र ० भूमि विकास नियम, 2012 के परिशिष्ट में उल्लेखित उद्योग, उपचार प्रयोगशाला क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक, उपहार गृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर , नर्सिंग होम्स एवं अतिथि गृह । फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान वाणिज्यिक कार्यालय म०प्र० भूमि विकास नियम, 1984 के परिशिष्ट में उल्लेखित उद्योग, उपचार प्रयोगशाला क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक, उपहार गृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर, नर्सिंग होम्स एवं अतिथि गृह ।
16. 4.10 वन आवास
4.10 फार्म हाउस की अनुज्ञा
1984 के मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम , प्रावधान अनुसार यह गतिविधियाँ नियंत्रित होंगी
1
फार्म हाउस के मानक मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार मान्य होगें । नियम 17 के अनुसार गतिविधियाँ नियंत्रित होगी ।
17.
4.11 विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया
4.11 विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया
विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म० प्र ० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म० प्र० भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/ जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगा ।
विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म० प्र ० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 एवं म० प्र ० भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज / जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगा ।
1.म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-14 (4) के अन्तर्गत 29 (1 ) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होगें ।
1. म०प्र ० भूमि विकास नियम, 1984 के अन्तर्गत नियम -17 के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये ।
11. म०प्र० भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास / निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करनो होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारितं शीर्ष में जमा
11. म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास / निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष 1039
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये । में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।
13. म०प्र० भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें ।
13. म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49 (4) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें ।
15. म०प्र० (कालोनाईजर) का रजिस्ट्रीकरण (निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 एवं 1999 के अनुरूप जानकारी ।
15. म०प्र० नगर पालिका (कालोनाईजर) का रजिस्ट्रीकरण (निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 एवं म०प्र० ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास ) नियम 2014 के अनुसार जानकारी ।
टीप:-
टीप:-
विलोपित
2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी म०प्र ० भूमि विकास नियम , 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिये ।
18. 4.12 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया म०प्र ० भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3 ) के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी:-
1. परिशिष्ट-1 (द) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र ।
4.12 विकास योजना के प्रस्तावों की प्रात्ति हेतु प्रक्रिया म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49 (4) के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी:- परिशिष्ट (छ) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा नियम 16 के अनुरूप दी जाने वाली जानकारी । 2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हों ।
3. अद्यतन खसरा पंचसाला एवं खसरा खतौनी ।
4. आवेदन केवल भू- स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा ।
5. जब आवश्यक ही भूमि का पंजीयन प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो ।
19. 4.13 मल्टीप्लेक्स
4.13 मल्टीप्लेक्स एवं शॉपिंग मॉल
मल्टीप्लेक्स एवं शॉपिंग मॉल हेतु म० प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू होंगें । मल्टीप्लेक्स हेतु म ०प्र ० भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान लागू होंगे । [भाग 1040
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
अध्याय-5
20. अध्याय-5
भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म०प्र ० भूमि विकास नियम, 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है ।.
भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म०प्र० भूमि विकास नियम , 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है ।
5.2 योजना कियान्वयन नीति
21. 5.2 योजना कियान्वयन नीति
10. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 53(1 ) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहाँ कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो नियंत्रित होगा ।
10. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहाँ कहीं विशेष रूप से उल्लेखितं न किया गया हो नियंत्रित होगा ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगें । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
स्वाति मीणा नायक, संचालक.
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग पंचम तल, मेट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट , भोपाल-462016
भोपाल , दिनांक 09 फरवरी, 2018
क्रमांक - 252 - मप्रविनिआ-2018. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1525- मप्रविनिआ-2014 दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग , एतदद्वारा इस अधिसूचना के म.प्र. शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है ।
2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा ।
3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली) विनियम, 2004" एवं समय- समय पर उसमें किये गये संशोधन द्वारा शासित होगी ।
4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा । 1041
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग १ ]
5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण , राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्रालय , भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे । राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे-
पता
वर्ग
स.क्र. नाम
1
वाणिज्य
श्री विवेक अग्रवाल
अध्यक्ष, विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नियर सर्किट हाउस चौक, सतना (म.प्र .)
2
उद्योग
श्री महेश गुप्ता
अध्यक्ष, "लघु उद्योग भारती " , 99,
पोलोग्राउण्ड, इंदौर-453003 (म.प्र.)
3
उद्योग
श्री उल्लास वैद्य
मेसर्स शिर्डी टाइल्स, 56/57 , इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र. )
4
उद्योग
श्री महेन्द्र पी. खंते
उपाध्यक्ष , (ई एण्ड आई) , वर्धमान फेब्रिक्स, विल पिलिकरर, तालपुरा , रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.)- 466445
उद्योग
5
श्री मनोज मोदी
अध्यक्ष , एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज , 86 मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)
6
उद्योग
श्री विपिन कुमार जैन मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई-2 / 20 , अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल-462016 (म.प्र.)
7
परिवहन
पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर, (म.प्र.)
मुख्य विद्युत वितरण अभियंता
8
श्री सुनील गौर
कृषि
अध्यक्ष , नर्मदा बीज उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, रेवगांव, तह. बुदनी जिला- सीहोर (म.प्र.)
9
श्री हरि बिसानी
कृषि
कृषक, बनखेड़ी, तह. पिपरिया , जिला-
होशंगाबाद (म.प्र.)
10
कृषि
श्री दिलीप कुमार झुमकलाल भण्डारी
ग्राम व तहसील-पेटलावाद, जिला-
झाबुआ (म.प्र .)
11
श्री दयाराम पाटीदार
कृषि
उपाध्यक्ष , भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम- बुदियाखेड़ी, पोस्ट- सिधाना, तह. मनावर जिला-धार (म.प्र.)
12
श्री के.के. तिवारी
श्रमिक/ मजूदर
मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ,
परदेशीपुरा , इंदौर (म.प्र. )
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1042
13
श्री नरेन्द्र पाटीदार
उपभोक्ता
ग्राम- गुरदियालाल मुहा, तह. दालोदा,
जिला- मंदसौर ( म.प्र.)
14
गैर शासकीय संगठन सुश्री स्मिता सक्सेना अध्यक्ष , आशा स्मिता फाउण्डेशन , सी-99 , न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जिला- भोपाल (म.प्र.)
15
श्रीमती अर्चना भटनागर
गैर शासकीय संगठन
मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमन एण्ड इण्टरप्रेनर , 433/2 , नेपियर टाउन, हउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल, जबलपुर (म.प्र.)
16
श्रीमती सविता नेमा
शैक्षणिक एवं अनुसंधान
मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नॉलाजी (मैनिट) भोपाल (म.प्र. )
17
श्री बी.ए. सावले
शैक्षणिक एवं अनुसंधान
एडीशनल डायरेक्टर, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दुपरा, भोपाल (म.प्र. )
6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे ।
Bhopal , dated: 9th February , 2018
No. 252-MPERC- 2018 . In exercise of powers under Section 87 ( 1 ) of the Electricity Act, 2003 and in supersession of earlier notification No. 1525 / MPERC/ 2014 dated 3rd October , 2014, the Commission hereby re - constitutes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M.P. Official Gazette .
2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters listed under Section 88 of the Electricity Act, 2003 .
3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC (Constitution of State Advisory Committee and its functioning) Regulations 2004 and its amendments .
4. The term ofpost of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette .
5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex- officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively and Principal Secretary of Food, Civil Supplies and Consumers Protection , GoMP shall also be the ex - officio member of the Committee . The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows:
Address
S.No. Name
Category 1
Commerce Shri Vivek Agrawal President, Vindhya Chamber of Commerce & Industries, Near Circuit House Chowk, Satna(M.P) .
1043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
Industry
2
Shri Mahesh Gupta Chairman, "La"Laghu Udyog Bharti " , 99,Pologround , Indore-453 003 (M.P )
3
Industry
Shri Ullas Vaidya
M/s Shirdi Tiles , 56/57 Industrial Area , Maxi Road, Ujjain (M.P)
4
Industry
Shri Khante Mahendra P. Vice President (E& I ) , Vardhman Fabrics , Vill . Pillikarar , Talpura , Rehti Road , Teh . Budhni , District- Sehore - 466 445(Μ.Ρ)
Industry
5
Shri Manoj Modi
President, Association of all Industries , 86 Malviya Nagar , Bhopal . (M.P)
6
Industry
Shri Vipin Kumar Jain
Colony, Mahavir Nagar , Bhopal-462 016(M.P) M.P. Laghu Udyog Sangh , E-2/30 , Arera
7
Transport
West Central Railway , Jabalpur (M.P)
Electrical
Chief Distribution Engineer
Agriculture
Shri Sunil Gour
8
Chairman, Narmada Beej Utpadan Sahkari Samiti Maryadit , Rewgoan , Teh Budhni , Distt. Sehore (M.P)
9
Shri Hari Bisani
Agriculture
Agriculturist , Bankhedi , Teh-Pipariya ,
Distt . Hoshangabad (M.P)
Agriculture
Vill . & Tehsil Petlawad , Distt . Jhabua (M.P )
10 Shri Dilip Kumar Jhumaklal Bhandari
Agriculture
11 Shri Dayaram Patidar DeputyChairman , Bharatiya Kisan Sangh , Malwa Region ,Gram: Budiyakhedi , Post- Sidhana, Tehsil Manawar , Distt. Dhar(M.P)
Shri K.K. Tiwari
12
Madhya Pradesh Bijli Karmchari Labour Mahasangh, Pardeshipura, Indore (M.P)
Consumer
13
Shri Narendra Patidar Vill. Guradiyalal Muha, Tehsil Dalouda , Distt. Mandsaur (M.P)
NGO
Ms. Smita Saxena
14
Chairperson, Asha Smita Foundation, C - 99 , New Minal Residency, District Bhopal (M.P)
NGO
15 Smt . Archana Bhatnagar
Hospital, Jabalpur( M.P ) Madhya Pradesh Association of Women & Entrepreneur , 433/2, Napier Town, Howbag Railway Station Road , Near Mangni
16 Mrs. Savita Nema
Academic & Research Bodies
Maulana Azad National Institute of
Technology (MANIT) , Bhopal (M.P)
17 Shri B.A. Sawale
Academic & Research Bodies
Addl . Director Central Power Research Institute , Govindpura , Bhopal .
6 . Secretaryto the Commission shall be the ex - officio Secretary to the State Advisory Committee.
आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना , सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1044
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018
प्र. क्र. 01 - अ-82-2014-15.- राज्य सरकार प्रभावित कृषक से परामर्श/सहमति से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है क्योंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूचि के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-नौगांव
(ग) ग्राम- सरसेड़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10360 हेक्टेयर
(ङ) कुल प्रभावित क्षेत्र- 1.360 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
कुल रकबा
भूमि का प्रकार
नं.
(हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
0.320 4708
0.320
निजी भूमि
0.330 4711
0.330
निजी भूमि
0.280 0.280
4715
निजी भूमि
0.270 0.270
4716
निजी भूमि
0.160 0.160
4718
निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कृषि उपज मण्डी समिति हरपालपुर के अंतर्गत मण्डी प्रांगण विस्तार हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कृषि उपज मण्डी समिति हरपालपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 6 फरवरी 2018
क्र. 413- भू-अर्जन- 2017-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख) तहसील-देपालपुर
(ग) ग्राम- धरावरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.112 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रसतावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.040
8/6
0.072
95/2
योग 0.112
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्व सुधार निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देपालपुर तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1045
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 8 फरवरी 2018
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 32( अ-82 ) 2016-17-31.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख ) तहसील- घुघरी
(ग ) ग्राम-1 . उमरडीह- प.ह.नं. 48,
2. अंडियादर- प.ह.नं. 48
3. खाल्हेगिठौरी - प.ह.नं. 48
(घ) क्षेत्रफल-34.14 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हे. में. )
(2)
(1)
बंड लाईन ग्राम उमरडीह
0.28
33
0.35
58
0.29
32
0.32
57
0.32
56/1
0.19
56/2
0.48
98
0.02
97
0.96
95
0.23
92
93
0.12
0.30
94
0.04
96
0.22
78/4
योग 4.12
(2)
(1)
बंड लाईन ग्राम अंडियादर
3
0.78
योग . 0.78
डूब क्षेत्र ग्राम उमरडीह
31
0.49
0.22
73/1
0.50
32
64/1
0.65
70/1
0.94
0.68
30/1
30/3
0.63
0.18
70/3
0.33
64/3
0.91
30/2
0.28
70/2
0.32
64/2
97
0.33
0.68
62
0.27
85
0.45
66/1
0.63
91
0.30
66/2
72
0.10
0.32
76
0.53
77/1
78/2
0.35
0.40
78/3
0.18
78/4
0.20
77/2
0.55
83
0.48
78/1
0.29
81
0.42
82 1046
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
(2) (1)
0.95 84
0.42 86
2.40 87/1
0.36 56/1
0.95 87/2
1.18 56/2
0.06 88
0.06 89
0.07 90
0.32 93
0.89 94
0.14 96
1.28 95
0.59 98
योग .. 22.28
डूब क्षेत्र ग्राम अंडियादर 1/2
0.10
1.42 3
1.52
योग .
छांटा ग्राम उमरडीह
0.12 28
0.16 26/1
0.04 26/2
0.32 35
0.48 53
0.35 33
0.31 58
0.16 55
0.12 56/1
0.23 54/1
0.19 57
0.23 54/2
2.71
योग
(2)
(1)
मुख्य नहर ग्राम अंडियादर
3
0.12
0.24
18
20/2
0.02
20/4
0.03
20/3
0.04
0.45
योग .
मुख्य नहर ग्राम खाल्हेगिठौरी
0.025
66
0.03
65
0.025
64
0.03
63/1
0.03
62/1
0.080
61
0.04
60/1
0.11
59
0.11
58
0.16
54
0.10
53
0.06
52
0.06
45
0.10
42/2
42/1
0.10
0.10
40/1
0.14
37
0.04
38/4
0.05
38/1
0.04
272
0.04
271/2
271/1
0.04
योग . 1.51 1047
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(2)
(1)
माईनर ग्राम खाल्हेगिठौरी
0.04
52
0.03
48/2
0.04
48/1
0.02
253/3
0.10
255/1
0.03
256
257/1
0.09
0.03
259
0.03
260
0.15
200/1
0.05
200/8
0.04
200/7
0.04
200/10
0.04
191/1
0.04
191/2
0.77
योग
कुल योग उमरडीह-29.11 हे.
कुल योग अंडियादर-2.75 हे .
कुल योग खाल्हेगिठौरी-2.28 हे.
कुल योग-34.14 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुप्तगंगा जलाशय के अंतर्गत बांध एवं नहर के निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घुघरी के कार्यालय में या कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सूफिया फारूकी वली , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 5 फरवरी 2018
पत्र क्र. 100- भू- अर्जन- 2018-प्र. क्र. 16-अ-82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील- उदयपुरा
(ग ) ग्राम- उड़िया
(घ) भूमि का क्षेत्रफल -0.060 हेक्टेयर .
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
अर्जित रकबा खसरा नं.
कुल रकबा
(हेक्टर में)
(हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
0.060
0.077
231
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत् उपकेन्द्र हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम उड़िया.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी बरेली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना बालिम्बे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1048
जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018
क्र. C- 542- एक-7-3-17- भाग एक उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5785 - एक- 7-3-2017, भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, दिनांक 27 जनवरी 2018 के रोस्टर अनुसार उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर के संबंधित न्यायालयों एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु माह जनवरी में घोषित शनिवार दिनांक 27 जनवरी 2018 न्यायालयीन अकार्य दिवस को ऐसी क्रिमिनल अपील, जिसमें अभियुक्त 10 वर्षों से अधिक समय से निरुद्ध है एवं उन्हें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता प्रदान की गई है अथवा जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं, की सुनवाई किये जाने हेतु न्यायालयीन कार्य दिवस घोषित किया जाता है .
Jabalpur , dated 27th January 2018 No. 129 -Confdl . - II- 2-1-2018 . Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance/Orientation Coures (First Batch) for the District Judges ( Entry Level ) promoted in the year 2017 from 14 to 24 Febuary 2018 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Course.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018
क्र. सी- 512-तीन- 10-42-75.- एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि श्री विष्णु कुमार सोनी , चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान धार के अतिरिक्त बदनावर में प्रत्येक माह में दो सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था , अब माह के समस्त कार्य दिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान , धार में ही बैठक करेंगे. धार - बदनावर श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्द्वारा समाप्त की जाती है .
No. C - 512 - III - 10-42-75 .-It is hereby directed that Shri Vishnu Kumar Soni , IV Additional District and Sessions Judge , Dhar, who was directed to hold sitting at Badnawar in addition to his place of sitting for a period of two weeks in a month for holding Link Court , will henceforth hold sitting at Dhar only on all working days
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
in the month . The sitting of Dhar - Badnawar Link Court is hereby discontinued.
क्र. सी- 514-तीन-10-42-75.- एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि श्री कासिफ नदीम खान, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान सागर के अतिरिक्त देवरी में प्रत्येक माह में 7 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, सागर में ही बैठक करेंगे . सागर- देवरी श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.
No. C-514- III - 10-42-75 . It is hereby directed that Shri Kasif Nadeem Khan , IV Additional District and Sessions Judge , Sagar, who was directed to hold sitting at Deori in addition to his place of sitting for a period of 7days in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Sagar only on all working days in the month . The sitting of Sagar- Deori Link Court is hereby discontinued.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी. ई. ) .
जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018
क्र. D -671- दो- 2-40-2017.-श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2017 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 25 नवम्बर 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. D-673-दो- 2-25-2012 .- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-675-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 13 से 14 दिसम्बर 2017 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-677-दो- 3-34-2013.- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2017 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 दिसम्बर 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-679-दो- 2-52-2016 .- श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायालय, पन्ना को दिनांक 13 से 15 दिसम्बर 2017 तक तीन दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 13 से 20 दिसम्बर 2017 तक आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
1049
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
क्र. D-681-दो-3-39-2013.- श्री मृत्युंजय सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 14 से 15 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मृत्युंजय सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मृत्युंजय सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-683-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 25 अक्टूबर 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018
क्र. B-451- दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2017 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 06 जनवरी 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं , तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1050
अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
शीतकालीन अवकाश/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B -453-दो-2-10-2017.- श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2017 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 01 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई हैं.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
शीतकालीन /अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D- 740-दो-2-56-2017.- श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक नौ दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से 01 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. C- 546-दो- 2-55-2017.- श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 04 से 06 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D- 759-दो- 3-34-2013 .- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल का दिनांक 06 से 07 दिसम्बर 2017 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 736-दो- 2-58-2017 .- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 23 दिसम्बर 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. D-761- दो-2-102-2017.- श्री हृदेश , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 11 से 13 दिसम्बर 2017 तक का तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिक निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 11 से 22 दिसम्बर 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 763-दो- 3-15-2003.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2017 तक नौ दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया क्र. D- 738-दो- 2-74-2017.- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2017 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से दिनांक 01 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से दिनांक 1 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित /शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018
क्र. A- 137-दो- 2-5-2015.- श्रीमती सरिता सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सरिता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D-864-दो-2-27-2017.-डॉ. ओ. पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 8 से 15 जनवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में 07 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ. पी. तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-866-दो- 2-58-2007.- श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2018
क्र. A- 141- दो- 2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है: -
( 1 ) दिनांक 18 दिसम्बर 2017 का एक दिन स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 19 से 20 दिसम्बर 2017 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
(2) दिनांक 18 से दिनांक 22 दिसम्बर 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 143-दो-2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2017 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2017 से दिनांक 01 जनवरी 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1052
जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018
क्र. 92 -गोपनीय- 2018- दो - 2-1-2018- ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस- अ ( एक ) , दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा.1-2-90-21 - ब ( एक ) , दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.- 1-2-90-21 /ब ( एक ) 1511/2016 , दिनांक16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/ अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
नाम
कहां से कहां को क्रमांक
(2)
(3)
(4) (1)
उज्जैन 1
उज्जैन
श्री गजेन्द्र सिंह
रायसेन
खण्डवा
2 श्री अतुल्य सराफ
सीहोर
रायसेन
3 श्री अफसर जावेद खान
सतना
सागर
4 श्री अजीत सिंह
दमोह
5 श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी
झाबुआ
सारणी
न्यायालय के संदर्भ में
सत्रखण्ड का नाम
टिप्पणी
विशेष न्यायालय का नाम
(7) (5)
(6)
उज्जैन उज्जैन पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रायसेन रायसेन पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अफसर जावेद खान के स्थान पर.
सीहोर सीहोर पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना सतना पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
झाबुआ झाबुआ पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 93 - गोपनीय- 2018- दो- 2-1-2018 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर , उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र 1053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
क्र.
नाम
कहां से
(3) (2)
(1)
बासोदा 1. श्री संजीव श्रीवास्तव
नसरुल्लागंज 2. श्री मोहम्मद मूसा खान
इटारसी 3. श्रीमती वंदना जैन
भोपाल 4. श्री बलराज कुमार पालोदा
5. श्रीमती निहारिका सिंह
होशंगाबाद
सोनकच्छ 6. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह
उज्जैन 7. श्री आलोक कुमार मिश्रा
जावद 8. श्री रघुवीर प्रसाद पटेल
डबरा 9. श्री सुशील कुमार
10. श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय
कुक्षी 11. श्री शशिकांत वर्मा
अमरवाड़ा टिप्पणीः-
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
(4)
उज्जैन
उज्जैन
षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार
बदनावर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
तेइसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
इन्दौर
इन्दौर
अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 5 विद्युत अधि. इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 1 विद्युत अधि. भोपाल की हैसियत से श्री बलराज कुमार पालोदा के स्थान पर.
इन्दौर
इन्दौर
बीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर
इन्दौर
उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
देवरी
सागर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
इन्दौर
इन्दौर
अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार
धार
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्री अफसर जावेद खान , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , रायसेन . 1.
2. श्री संजीव श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बासोदा, जिला विदिशा.
3. श्री मोहम्मद मूसा खान , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नसरुल्लागंज , जिला सीहोर.
4. श्रीमती वंदना जैन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी , जिला होशंगाबाद.
5. श्री बलराज कुमार पालोदा, अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , विद्युत अधिनियम भोपाल.
6. श्रीमती निहारिका सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1054
7. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, जिला देवास .
8. श्री आलोक कुमार मिश्रा, नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.
9. श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जावद, जिला नीमच, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
टिप्पणीः-
( 1 ) श्री सुशील कुमार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डबरा जिला ग्वालियर का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है , अतः निर्देशित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार को इंदौर से डबरा एवं डबरा से इंदौर हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी.
(2 ) श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कुक्षी जिला धार, का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है, अतः निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती वंदना राज पाण्डेय को अंजड ( बड़वानी ) से कुक्षी ( धार ) अथवा कुक्षी ( धार ) से धार में से किसी एक स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता होगी .
(3 ) श्री शशिकांत वर्मा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन पर किया गया है, अतः निर्देशित किया जाता है कि श्री शशिकांत वर्मा को मुलताई ( बैतूल ) से अमरवाड़ा ( छिन्दवाड़ा ) अथवा अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा) से छिन्दवाड़ा में से किसी एक स्थानांतरण हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता होगी.
जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018
क्र. 104-गोपनीय -2018- दो- 2-1-2018-( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 (19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 01 /2017/इक्कीस -ब ( एक )/ 138 , दिनांक 10-01-2018 , द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानांपन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है , स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्डके लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसित से नियुक्त करता है: -
क्रमांक अधिकारी का नाम व पदनाम
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
(2)
(1)
(4) आष्टा 1
(3) सीहोर
श्री प्रदीप राठौर,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , सीहोर .
देवास
शाजापुर 2 श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर,
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , देवास.
सारणी
न्यायालय में बैठने सत्र खण्ड का नाम
का स्थान न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(6)
(7) आष्टा (5) सीहोर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शाजापुर शाजापुर पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1055
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(3)
(4) (1)
(2)
3
इटारसी
शाजापुर
श्रीमती प्रीति सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , शाजापुर.
4
ग्वालियर
नई दिल्ली
श्रीमती अर्चना सिंह, सचिव/रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण , नई दिल्ली.
उज्जैन
इन्दौर 5 श्री आशुतोष शुक्ला, छठवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , उज्जैन .
टिप्पणीः-
(7)
(6)
(5)
इटारसी होशंगाबाद पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती वंदना जैन के स्थान पर .
ग्वालियर ग्वालियर पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर इन्दौर पदोन्नति पर इक्कीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
1. श्रीमती प्रीति सिंह , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , शाजापुर का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर किया गया है.
क्र. 105- गोपनीय- 2018- दो- 2-1-2018 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 (सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री विवेक सक्सेना , सिविल न्यायाधीश ( सीनियर डिवीजन ) [ वर्तमान में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( जिला स्थापना ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर , को जिन्हें विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 01 /2017/21 - ब ( एक ) , 138, दिनांक 10-01-2018 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये उनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उच्चतर न्यायिक सेवा ( प्रवेश स्तर ) में जिला न्यायाधीश के पद पर औपचारिक रूप से पदस्थ करता है .
जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2018
क्र. 127- गोपनीय- 2018- दो- 3-1-2018 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है : -
कहां से नाम
कहां को
क्र.
(3)
(4)
(2)
(1)
1
छिन्दवाड़ा श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव
2
गुना श्री अरविंद गुर्जर
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
1056
(4) (2)
(3)
(1)
पिपरिया
झाबुआ 3 श्री यश कुमार सिंह
नरसिंहपुर
छतरपुर 4 सुश्री अनुदिता चौरसिया
उज्जैन 5 श्री शरद जोशी
अंजड़
सागर 6 श्रीमती पदमिनी सिंह
जबलपुर
7 श्री मनीष पाण्डे
नरसिंहगढ़
राजगढ़
उज्जैन
भोपाल 8 सुश्री नेहा अग्रवाल
भोपाल
त्यौंथर
9 श्री चैतन्य अनुभव चौबे
दतिया 10 सुश्री प्रीति अग्रवाल
रीवा
रीवा
11 श्री अनुपम तिवारी
सीहोर 12 श्री तनवीर खान
सागर सुश्री प्रीति मिश्रा
13
ग्वालियर
ग्वालियर 14 सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव
रायसेन
शाजापुर
15 सुश्री सरिता चौधरी
सीहोर
शिवपुरी 16 श्री भारत सिंह रघुवंशी
(7)
(6)
(5)
होशंगाबाद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
नरसिंहपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 नरसिंहपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.
बड़वानी व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित नियमित रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
राजगढ़
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
दतिया
दतिया
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
छतरपुर
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
शाजापुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सीहोर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
1057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
बंडा
सतना 17 सुश्री अंकिता श्रीवास्तव
मंदसौर
मंदसौर 18 श्री अनिरुद्ध जैन
19 श्रीमती राखी देवलिया
बुरहानपुर
बुरहानपुर
सीधी
सीधी 20 श्री महेश कुमार त्रिपाठी
बैतूल
बैतूल
21 सुश्री विजयश्री राठौर
मुरैना
मुरैना सुश्री रेनू यादव
22
देवास
देवास 23 श्री नदीम जावेद खान
भिण्ड
भिण्ड 24 श्री शरद जायसवाल
रहली
विदिशा 25 सुश्री संजना मालवीय
शहडोल
भिण्ड 26 सुश्री रेनूखान
मनावर
धार 27 श्रीमती अंजली पटेल
आरौन
28 श्री राजीव पटेल
गुना
मंदसौर
झाबुआ 29 श्री सुशील गेहलोत
ग्वालियर 30 श्री रोहित कुमार
खुरई
सिहोरा
सतना 31 सुश्री मृणालिनी सिंह
(6)
(7) (5)
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
मंदसौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
बुरहानपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सीधी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
मुरैना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में .
देवास
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
भिण्ड
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सागर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती रिजवाना कौसर के स्थान पर नियमित न्यायालय में.
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
धार
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
गुना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
मंदसौर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में .
1058
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
(2).
(3)
(4) (1)
लहार
शिवपुरी सुश्री प्रियंका ओझा
32
33
टीकमगढ़ टीकमगढ़
श्री राधाकृष्ण यादव
मण्डलेश्वर 34 श्री जितेन्द्र सिंह परमार
बड़वाहा
पन्ना 35 श्री रामवतार पटेल
हनुमना
36 श्रीमती सपना पटवा
सुसनेर
शाजापुर
नौगांव
37 श्री गौरव चौरसिया
छतरपुर
कटनी
(7)
(6)
(5)
भिण्ड
से नियमित रिक्त न्यायालय में. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत टीकमगढ़ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
मण्डलेश्वर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
रीवा
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
कटनी
विजयराघौगढ़
38 श्री सचिन साहू
विदिशा
विदिशा
39 सुश्री आरती आर्य
खण्डवा
खण्डवा सुश्री पूर्णिमा कोठे
40
धार
झाबुआ
सुश्री सरिता डावर
41
भोपाल
भोपाल
42 सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी
देवास
परासिया
43 सुश्री पूजा सिंह मौर्य
वारासिवनी
रतलाम 44 श्री राहुल सोलंकी
दतिया 45 श्री वेद प्रकाश सगर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
विदिशा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
खण्डवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
झाबुआ
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 झाबुआ के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
छिंदवाड़ा प्रतम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
बालाघाट
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
नरसिंहपुर नरसिंहपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 नरसिंहपुर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.
1059
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
क्र. 131 - गोपनीय- 2018- दो- 2-10/ 62-( भाग-आठ ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक-987-गोपनीय-2017- दो-2-10-62 ( भाग -8 ) दिनांक 02 अगस्त 2017 में आंशिक संशोधन करते हुये, जहाँ तक, उसका संबंध निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड वेतनमान ) के न्यायिक अधिकारी से है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में उल्लेखित टीम के अनुसार, जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) ( Selection Grade Scale ) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540- 70290/- में नियुक्त करता है: -
सारणी
नाम
क्रमांक
पूर्व में जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान ) में नियुक्ति का दिनांक
(3) (1)
(2)
10-3-2016 1 श्री एम. एस. ए. अंसारी
9-12-2014 2 श्री जोसेफ माइकल राव (सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) .
9-12-2014 3 श्री जशरथ राज बच्चन (सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) .
20-12-2014 4 श्री विजय मालवीय (सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) .
1-1-2015 5 श्री सनत कुमार कश्यप
3-2-15 6 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
6-4-2015 7. श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा
6-4-2015 8 श्री दिलीप कुमार नागले
पद के संबंध
में टिप्पणी
(5) जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान ) स्वीकृत किये जाने का पुनरीक्षित दिनांक (4)
9-12-2014
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 9-12-2014
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर 20-12-2014
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर 1-1-2015
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर 3-2-2015
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड ) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड ) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2018
1060
(3) (2)
(1)
6-4-2015 9 श्री दीपक गुप्ता
6-4-2015 10 श्री अजीत सिंह
6-4-2015 11 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव
6-4-2015 12 श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत
6-4-2015 13 श्री प्राणेश कुमार प्राण
14
6-4-2015 से 23-11-2015 एवं 1-12-2015 से निरंतर.
श्री संजय कुमार जैन (सीनियर) ( सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश. ) .
15 श्री राजीव कुमार सिंह
6-4-2015 से 23-11-2015 एवं 1-12-2016 से निरंतर.
16 श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी
6-4-2015 23-11-2015 एवं 10-3-2016 से निरंतर.
(5) (4)
6-4-2015
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015 से 23-11-2015 एवं 1-12-2015 से निरंतर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015 से 23-11-2015 एवं 1-1-2016 से निरंतर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर. 6-4-2015 से 23-11-2015 एवं 10-3-2016 से निरंतर.
10-3-2016
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में पुनरीक्षित रिक्त पद पर.
क्र. 132-गोपनीय- 2018- दो- 2-10-62- ( भाग - आठ ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक तथा से स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित रिक्त पदों पर जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है: - 1061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2018
भाग 1 ]
सारणी नाम
क्रमांक
चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक
(3) (2)
(1)
5-9-2017 1 श्री सतीश चंद्र राय
12-9-2017 2 श्री कमल जोशी
12-9-2017 3 श्रीमती माया विश्वलाल
12-9-2017 4 श्री चंद्रदेव शर्मा
12-9-2017 5 श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय
12-9-2017 6 श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव
12-9-2017 7 श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा
12-9-2017 8 श्री पूरन चंद्र गुप्ता
12-9-2017 9 श्री काशीनाथ सिंह
12-9-2017 10 श्री विजय चंद्रा
12-9-2017 11 श्री श्रीपाल यादव
12-9-2017 12 श्री शिवकांत पाण्डेय
12-9-2017 13 श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव
रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
(4)
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
श्री विजय चंद्रा चयन ग्रेड धारक के प्रतिनियुक्ति पर होने से, हुए रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में रिक्त पद पर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.