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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 8 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018-फाल्गुन 4 , शक 1939
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018
क्र. ई-5-879 - आयएएस - लीव -5- एक ( 1 ) श्री नंद कुमारम , आयएएस. , उप सचिव , मुख्यमंत्री, तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण तथा उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा उपसचिव, विमानन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माई एम . पी. प्रकोष्ठ को दिनांक 2 से 8 फरवरी 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नंद कुमारम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मुख्यमंत्री, तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा उपसचिव , विमानन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , माई एम. पी. प्रकोष्ठ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री नंद कुमारम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नंद कुमारम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018 क्र. ई- 5-931 - आयएएस - लीव- 5- एक ( 1 ) श्री राजीव रंजन मीना भाप्रसे ( 2012 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास को दिनांक 2 से 8 फरवरी 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
1063
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1064
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव रंजन मीना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजीव रंजन मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव रंजन मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2018
क्र. ई- 5-1017- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री मृणाल मीना, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सबलगढ़ , जिला मुरैना को दिनांक 20 से 27 मार्च 2018 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 , 19 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मृणाल मीना, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सबलगढ़ जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मृणाल मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मृणाल मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2018
क्र. ई- 1-33-2018-5- एक. डॉ. मधु खरे, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम , मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.
क्र. ई-5-570- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 6 से 9 फरवरी 2018 तक चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2018
क्र. ई- 5-856- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती छबि भारद्वाज, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को दिनांक 2 से 8 फरवरी 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्रीमती छबि भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग , लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती छबि भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-906 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रविकांत जैन , आयएएस. , अपर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 15 से 23 फरवरी 2018 तक नौ दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रविकांत जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री रविकांत जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रविकांत जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-932- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री बी. कार्तिकेयन, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को दिनांक 6 से 15 फरवरी 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी . कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री बी . कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. कार्तिकेयन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2018
क्र. ई-5-684- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 फरवरी 2018 एवं दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-864- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विशेष गढ़पाले, भाप्रसे ( 2008 ) , कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 25 फरवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री विशेष गढ़पाले की अवकाश अवधि में श्री फ्रेंक नोबल ए. , भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
1065 (4) श्री विशेष गढ़पाले द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फ्रेंक नोबल ए. , कलेक्टर , जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई -5-876 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस. , कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री तेजस्वी एस. नायक की अवकाश अवधि में श्री बी. कार्तिकेयन, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला बड़वानी का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस. नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री तेजस्वी एस. नायक द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. कार्तिकेयन , भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-923- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती निधि निवेदिता, आयएएस. , परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना को दिनांक 21 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कियाजाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटरने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्विनी परियोजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1066
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती .
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2018
क्र. ई- 5-990 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजय कुमार शर्मा , भाप्रसे ( 2005 ) , कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 12 से 16 फरवरी 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 , 11 एवं 17, 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अजय कुमार शर्मा की अवकाश अवधि में कलेक्टर , जिला अनूपपुर का प्रभार श्री व्ही. एस . कोलसानी, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजय कुमार शर्मा , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस. कोलसानी , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-961 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री मयंक अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , रीवा को दिनांक 5 से 16 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 17, 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018
क्र. एफ ए- 5-04-2011 - एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-02-2017 - यू.एस. , II दिनांक 31 दिसम्बर 2017 द्वारा माननीय श्री वेद प्रकाश शर्मा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप की गई है.
माननीय न्यायाधिपति श्री वेद प्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2018 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2018
क्र. ई. - 5-691 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा दिनांक 27 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 1 से 3 फरवरी 2018 तक तीन दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जवनरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर , उपसचिव " कार्मिक "
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2018
क्र. एफ 1 (ए) 256-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना , लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय भोपाल को दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2017 तक दो दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, 1067
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2018
क्र. एफ 1 ( बी) -159-16- बी-4-दो. राज्य सेवा परीक्षा- 2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र. 8715-81-2016- चयन, दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची के वरिष्ठता क्र. 15 (अनुक्रमांक 129420 ) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री मनीष भंवर, पुत्र श्री रायसिंह भंवर, निवासी मकान नं. एफ-85/ थर्ड फ्लोर, लवकुश आवास विहार, सुखलिया, इन्दौर मध्यप्रदेश के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्र. मेडि.बोर्ड- 2017-14718 , दिनांक 7 दिसम्बर 2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में Unfit due to less Height 167 c.m. अंकित होने के कारण इनकी दिनांक 24 जनवरी 2018 को समक्ष में सुनवाई नियत की गई.
(2) समक्ष में सुनवाई के दौरान श्री मनीष भंवर द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्यसेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर के संभागीय चिकित्सा मण्डल द्वारा इनकी ऊंचाई 167 से.मी. होने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु Unfit होने संबंधी तथ्य के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है.
(3 ) अतः , राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 के नियम-8 (2) ( क) में निर्धारित ऊंचाई 168 से.मी. या उससे अधिक ( केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ) संबंधी प्रावधानों के विपरीत श्री मनीष भंवर की ऊंचाई 167 से . मी . अर्थात् निर्धारित मापदण्ड से कम होने एवं संभागीय चिकित्सा मण्डल , इन्दौर द्वारा इस आधार पर इनके स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में इन्हें Unfit लेख किये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2018
क्र. एफ -1 ( ए ) 93-2015- ब-2- दो. राज्य शासन एतद्वारा श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, 2006 , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय भोपाल को परिवार सहित धर्मशाला ( हिमाचल प्रदेश ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 19 से 28 फरवरी 2018 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश खण्डवर्ष 2014-17 ( 2016-17 ) के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री अनुराग शर्मा
2. डॉ. अनुभा एस . शर्मा पत्नी 3. कु. अवनि एस. शर्मा पुत्री (2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग शर्मा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) -94-1999-ब- 2-दो संशोधित.- राज्य शासन , द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन मुरैना कोपरिवार सहित हैवलॉक आईलैण्ड व्हाया पोर्टब्लेयर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 से 23 जनवरी 2018 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनाकं 13-14 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री उमेश जोगा
2. श्रीमती अपर्णा जोगा पत्नी 3. राजेन्द्र जोगा पुत्र
4. जयन्तिका जोगा पुत्री
( 2 ) आदेश की शेष कंडिकायें यथावत्.
भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018
क्र. एफ 1 ( ए) 20-2006- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 15 से 21 फरवरी 2018 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश 1068
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
एवं 14 फरवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल का चालू कार्य श्री आर. के. अरूसिया , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज शहडोल के द्वारा सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2018
फा. क्र. 17- (ई ) -83-03 - इक्कीस - ब- ( एक) -747-018 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-2003- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 15,36,38, 45 एवं 104 - ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
स. क्र.
सिविल जिले का नाम
(2)
(1)
"1 . अलीराजपुर
(3) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
भोपाल
15.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , भोपाल .
36. गुना
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना
38. ग्वालियर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3 , ग्वालियर.
45.
इन्दौर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 5 , इन्दौर.
उज्जैन
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन
104-ए
विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(4)
श्री. राकेश कुमार सिंह ( जूनि. ) , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश , अलीराजपुर.
श्रीमती निहारिका सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1 भोपाल.
श्री रूपम वेदी, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गुना.
श्री राजेश कुमार देवलिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3 , ग्वालियर.
श्री बी. के. पालोदा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक-5 , इन्दौर .
श्री संजय कुमार सिंह, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन.
1069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
F. No. 17(E) 83-2003 -XXI - B (one) -747-2018 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 -ΧΧΙ- B( 1 ) , dated 16th September, 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 namely:-
AMENDMENT In the said notification , in the table , for serial numbers 1 , 15 , 36 , 38 , 45 and 104 -A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE S. No.
Name of the Judge of the Special Court
Name of Special Court
(3) Name of the CivilDistrict (2)
(1)
"1.
Alirajpur
IInd Additional Sessions Judge , Alirajpur.
15.
Bhopal
Additional Sessions Judge , Special Court No. 1 , Bhopal .
36.
Guna
IVth Additional Sessions Judge , Guna .
38.
Gwalior
Additional Sessions Judge , Special Court No. 3 , Gwalior .
Indore
45.
Additional Sessions Judge , Special Court No. 5 , Indore .
104-A
Ujjain
IIIrd Additional Sessions Judge , Ujjain .
(4)
Shri Rakesh Kumar Singh , ( Jr. ) IInd Additional Sessions Judge , Alirajpur .
Smt . Niharika Singh , Additional Sessions Judge, Special Court No. 1 , Bhopal.
Shri Rupam Vedi , IVth Additional Sessions Judge, Guna .
Shri Rajesh Kumar Devliya , Additional Sessions Judge , Special Court No. 3 , Gwalior .
Shri B. K. Paloda , Additional Sessions Judge , Special Court No. 5 , Indore.
Shri Sanjay Kumar Singh , IIIrd Additional Sessions Judge , Ujjain .
फा. क्र. 17- (ई ) -83-03 - इक्कीस- ब- ( एक ) -747-018.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-2003 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 1 , 36 एवं 104 - ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(1)
"1 .
(2) अलीराजपुर
(3) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(4) अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1070
(3)
(4)
(2)
(1)
36 .
गुना
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.
सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
उज्जैन
104-ए
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत् क्षेत्र. " .
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -747-18 .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said notification, in the Table , for serial numbers 1 , 36 and 104- A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Name of Special Court
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(4)
Name of the Civil District (2)
(3)
(1) "1.
All electricity area of Alirajpur Alirajpur
IInd Additional Sessions Judge , Alirajpur .
Guna
36.
IVth Additional Sessions Judge , Guna .
All Electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 37 ) .
104-A
Ujjain
All electricity area of Civil District Ujjain" .
IIIrd Additional Sessions Judge , Ujjain .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
पर्यटन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017
क्र. एफ- 10-62-2016 - तैंतीस. - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनाकं 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के पारिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश में संशोधनों को अधिसूचित करता है.
उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे.
1071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी संशोधित निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-33, दिनांक 28 फरवरी 2017 की कंडिका क्रमांक 08 एवं कंडिका 14 में निम्नानुसार अतिरिक्त पैराग्राफ जोड़ा गया है:-
1. निवेशक द्वारा Indian Register of Shipping ( IRS ) के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेन्सी के चयन/अनुमोदन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा.
2. लायसेंस मूलतः 10 वर्ष के लिए होगा . इस हेतु प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क तथा Indian Register of Shipping ( IRS ) / अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रमाणीकरण भी प्राप्त किया जावेगा.
क्र. एफ- 10-62-2016 - तैंतीस.- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के परिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश के अन्तर्गत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची अधिसूचित करता है.
उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे .
मध्यप्रदेश जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-33 , दिनांक28 फरवरी 2017 में वर्णित लायसेंस हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची में निम्नानुसार 3 नये जल क्षेत्र जोड़े गए हैं:-
1. धोलाबाड़ जलाशय का जल क्षेत्र रतलाम ( जामड़ नदी एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित )
2. तिघरा जलाशय का जल क्षेत्र, ग्वालियर.
3. किशनपुरा जलाशय का जल क्षेत्र , बेटमा, इन्दौर.
पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018
क्र. 129-2367-2017 -तेईस- यो.आ.सां. राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा -4 में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
जिला योजना समिति (3)
अशासकीय सदस्य (2)
स. क्र. (1)
1
भिण्ड भिण्ड
2
श्री संजीव कांकर श्रीमती कृष्णकांता तोमर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1072
क्र. 131-2680-2017 - तेईस- यो. आ. सां. राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम , 1995 की धारा -4 में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नामनिर्दिष्ट किया जाता है: -
जिला योजना समिति
अशासकीय सदस्य
(3)
(2)
स. क्र. (1)
खरगोन
श्री बाबूलाल महाजन
खरगोन
1 2
श्री राजेन्द्र राठौर
क्र. 142- आर- 2307-2017 - तेईस - यो.आ.सां.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम , 1995 की धारा -4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है: -
जिला योजना समिति
(3)
अशासकीय सदस्य का नाम (2)
स. क्र. (1)
श्री राधेश्याम पारिख
1
2
गुना गुना
श्री के. एल. अग्रवाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2018
क्र. एफ - 1-87-2009-1- उनसठ.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2017 द्वारा श्री पी. आर. कतरोलिया, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ - साथ प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 40 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री एस. एस. कुमरे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार तत्काल प्रभार से सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील मडावी, अवर सचिव.
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2018
क्र. एफ - ए- 6-34-2017-1- पांच. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, वरिष्ठ सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उपधारा ( 5 ) में किए गए अनुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में न्यायिक सदस्य के पद पर 65 वर्ष की आयु अथवा 05 वर्ष की अवधि ( जो भी पहले हो ) तक के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है.
2. श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी , न्यायिक सदस्य का मुख्यालय, इन्दौर नियत किया जाता हैं.
3. श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायिक सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन कम करके ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में अंत में प्राप्त किये थे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , उपसचिव.
1073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 6 जनवरी 2018
नस्ती क्र. - एल.ए. - 145-2017- भू-अर्जन प्र. क्र. 0010-अ- 82-17-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.)
(3)
(2)
(4) 0.04 (1) खण्डवा खण्डवा
सहेजला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा.
नावली तालाब के ग्राम सहेजला के कृषक सतीश पटेल को रास्ता उपलब्ध कराने हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. - एल.ए. - 145-2017 - भू-अर्जन प्र. क्र. 0010- अ-82-2017-18 .- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक 3621 -कार्य- भू-अर्जन-2017 दिनांक2-11-2017 प्रस्तुत कर नावली लघु सिंचाई योजना के तहत तालाब बनाने के कारण ग्राम सहेजला के कृषक श्री सतीश पटेल का खेत में आने जाने का शासकीय रास्ता डूब क्षेत्र में आने से आवागमन में कठिनाई हो रही है. उक्त के निराकरण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग की ओर से रास्ता बनाये जाने हेतु ग्राम सहेजला की 0.04 हे. निजी भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही भूमि का अधिग्रहण शीघ्रता से किये जाने का अनुरोध किया गया.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित संरकार म . प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं: -
तहसील
प.ह.न.
जिला
स. क्र.
(1)
(2)
(3)
1
खण्डवा
खण्डवा
(4) 16 नोट. - उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल ( हे . में . )
(7)
(6)
(5)
0.04
सहेजला
नावली तालाब के ग्राम सहेजला के कृषक सतीश पटेल को रास्ता उपलब्ध कराने हेतु.
(2) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 1074
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
खण्डवा, दिनांक 24 जनवरी 2018
नस्ती क्र. - 90- एल. ए.- 2016- भू- अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2016-17- शुद्धि- पत्र. पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम नावली तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0001-अ- 82-16-17 में भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 3 नवम्बर 2017 को , दैनिक अवंतिका में दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को, दबंग दुनिया में दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को एवं आम इश्तहार दिनांक 3 नवम्बर 2017 को हुआ है. तथा डी. एम . खण्डवा की वेबसाईट पर दिनांक 7 नवम्बर 2017 को अपलोडिंग हुआ है. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे: -
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
(2)
(1)
68.35 हे.
68.31 हे.
उक्त प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 68.31 हे . के स्थान पर 68.35 हे. पढ़ा जावे.
खण्डवा, दिनांक 6 फरवरी 2018
नस्ती क्र.- 2018 - भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-17-18 .- कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खण्डवा द्वारा आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम पिपलिया भोजू प.ह.नं. 64 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 81.511 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-
सार्वजनिक प्रयोजन
ग्राम का नाम
प.ह.न.
जिला
तहसील
स. क्र.
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल ( हे. में. )
(6)
(7)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
81.511
64
खालवा
1
खण्डवा
पिपलिया भोजू
आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(2) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. - 2018- भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-17-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन
लगभग क्षेत्रफल
धारा 12 के अन्तर्गत
नगर/ग्राम
जिला तहसील
का वर्णन
(6)
प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(3)
(4)
आवंलिया मध्यम सिंचाई
81.511
(1) खण्डवा खालवा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
पिपलिया भोजू
संभाग , खण्डवा.
परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1075
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
नस्ती क्र. - 102- एल.ए. - 2017- भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-17-18.-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खण्डवा द्वारा आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम रोशनी प.ह.नं. 62 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 8.454 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह , कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं: -
प.ह.न.
जिला
तहसील
स. क्र.
(3)
(4) (2)
(1)
खण्डवा
62
खालवा
1
नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में. )
(7)
(6)
(5)
रोशनी
8.454 आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. - 102 - एल.ए. -2017- भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-17-18.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
नगर/ग्राम
(4) (2)
(1)
(3)
8.454 खण्डवा खालवा
रोशनी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हरसूद/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. - 2018 - भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ- 82-17-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
1076
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(4) (1) (2)
(3)
195.708 खण्डवा खालवा
बाराकुण्ड
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. - 2018 - भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-17-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(4)
99.744 (2) खालवा
(1) खण्डवा
(3) भोजूढाना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हरसूद/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. - 2018 - भू-अर्जन प्र. क्र. 4-अ-82-2017-18.- कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम भोजूढाना प.ह.न. 65 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 99.744 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 ( 1 )-2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह , कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-
तहसील
प.ह.न.
जिला
स. क्र.
(3)
(4) (1) (2)
65
खालवा
1
खण्डवा
नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल ( हे. में. )
(7) (5)
(6)
99.744
भोजूढाना
आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(2) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
नस्ती क्र.- 2018- भू-अर्जन प्र . क्र. 03-अ-82-2017-18.-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम बाराकुण्ड प.ह.न. 64 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 195.708 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह , कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं: -
सार्वजनिक प्रयोजन
ग्राम का नाम
प.ह.न.
तहसील
स. क्र.
जिला
का वर्णन
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में. )
(6)
(7)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2)
195.708
64
1
खण्डवा
खालवा
बाराकुण्ड
परियोजना के शीर्ष कार्य
आवंलिया मध्यम सिंचाई हेतु.
नोट. - उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(
2) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 11 जनवरी 2018
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-16-17 - पत्र क्र. 14- भू-अर्जन-18. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा
धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(हेक्टर में ) लगभग
(6)
(5)
(4)
(1) (2)
(3)
0.270
सतना
मैहर
जोवा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना.
अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
1078
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-16-17- पत्र क्र. 15- भू-अर्जन-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्ववास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (1)
(4) 0.063 सतना
(2) मैहर
(3) डाड़ी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) अतिरिक्त 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु.
(5) कार्यपालन अभियंता ( परीक्षण ) म. प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सतना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 15 जनवरी 2018
प्र. क्र. 28 - अ- 82 - वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आंवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
पन्ना पवई
सिमरा बहादुर
रकबा 0.00 है .
कुल रकबा 2.163 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 2.163 है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं शासकीय भूमि संभाग, पवई.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 29 जनवरी 2018
प्र. क्र. 515 - जि.भू.अ. - 2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.मे.)
(4) 0.32 (1) (2) सिवनी तहसील घंसौर रा.नि.म. - कहानी .
(3) मेहता ब. न. 621 प. ह. नं. 28
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं. -1 सिवनी, जिला सिवनी.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 516- जि.भू.अ. - 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.मे. )
(4) 31.53 (1) (2) सिवनी तहसील घंसौर रा.नि.म. घंसौर.
(3) तिनसरा प. ह. नं. 38 ब. न. 301
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं.-1 सिवनी, जिला सिवनी.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1080
प्र. क्र. 517- जि.भू.अ. - 2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.मे.) (1)
(4) 2.74 (2) सिवनी तहसील घंसौर रा.नि.म. - कहानी
(3) सरोरा ब. न. 683 प. ह. नं. 27
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं . -1 सिवनी, जिला सिवनी.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 518- जि.भू.अ. - 2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.मे. )
(4) 28.38 (1) सिवनी तहसील घंसौर (2) रा.नि.म.-कहानी.
(3) लिमतरा ब. न. 668 प. ह. नं. 27
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग क्रं. -1 सिवनी, जिला सिवनी.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 519 - जि.भू.अ. - 2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 1081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम/प.ह.न. / ब.न.
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.मे. )
(4)
(3)
(2)
(1)
मलखेडा
36.57 तहसील
सिवनी
लखनादौन ब. न. 549 प. ह. नं. 89 .
रा.नि.म.- लखनादौन.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मुंडा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं. -1 सिवनी, जिला सिवनी.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद्र डाड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 1 फरवरी 2018
क्र. 494- भू- अर्जन-2017.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 जून 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1) उमरिया
महरोई
(2) मानपुर
बेल्दी
(4) 19.736 27.535 2.095 1.447
पड़वार सलैया
15.208
कुडी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
योजना .
भदार व्यपवर्तन (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग , उमरिया.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भदार व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1082
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 2 फरवरी 2018
क्र. 114- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवयकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भण्डारखोह लघु जलाशय योजना के परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
वाली प्रस्तावित
अर्जित की जाने भूमि लगभग
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
भण्डारखोह रकबा 0.271 हे.
बालाघाट
बालाघाट
प.ह.नं. 17 एवं उपरोक्त
रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू- अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.
भण्डारखोह लघु जलाशय योजना के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
अर्जित की जाने
बालाघाट .
भूमि पर आने
वाली संपत्तियां.
वाली प्रस्तावित
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm balaghat@ nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईड htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील बालाघाट , जिला बालाघाट ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग , बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 8 जनवरी 2018
क्र. - भू- अर्जन -47 ( अ -82) 2015-2016-02.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम-करौंदी रैयत प.ह.नं. 141 रा.नि.म. गोरखपुर (घ) लगभग क्षेत्रफल-69.310 हेक्टेयर.
भू-अर्जन हेतु
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
68/3
0.290
0.224
65
0.370
85
86
0.380
0.400
74/3
84
0.490
87
0.500
0.300
19/3
0.467
68/1
74/2
0.610
0.580
66
0.660
68/2
110/1
0.820
1.000
104/1
1.000
104/2
(1)
(2)
0.350
67/2
69/3
0.410
0.370
69/4
1.460
78
74/1
1.570
107
1.610
1.610
108
15/1
1.640
0.280
96
100
1.390
17
2.080
22
1.460
0.410
97
105
0.738
72
1.880
1.600
76
88
0.370
122
1.080
0.200
102
58/3
0.620
115/3
0.620
113/1
0.930
0.960
69/1
1.000
104/1
0.410
69/3
143
1.150
119/4
1.470
107
1.610
1.330
138
1.990
133/1
14
1.990
24/2
2.000
2.100
0.800
70
1.770
71
3.500
142
2.100
18 1084
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
(1)
(2)
1.220
94
1.320
54/1
57.489
योग ..
शासकीय भूमि
16
0.594
62
0.102
0.330
73
75
0.955
0.170
77
80
1.010
0.770
82/1
83
0.330
0.870
90
98
0.950
2.520
101
103
0.770
0.620
106
0.300
112/1
0.690
139
0.200
144
0.640
145
11.821
योग
69.310
कुल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
डिण्डौरी , दिनांक 17 जनवरी 2018
क्र.- भू- अर्जन-05( अ -82 ) 2017-18-07.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम-गनवाही माल रा.नि.म. शाहपुर प.ह.न. - 21 (घ) लगभग क्षेत्रफल-57.84 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
24
0.01
0.23
25
6
0.25
5.04
21/1
27/1
0.30
0.73
27/2
1.89
32/1
0.24
32/1/2
28
0.39
0.40
29
1.29
69/1
1.40
69/2
68/1
1.47
1.49
68/2
0.82
61/1
65
1.46
0.47
66
64
0.94
0.40
311
0.05
62
0.49
63
0.86
310/1
0.87
310/2
1.32
312
0.09
313
352
0.41
0.20
359
0.21
360
0.07
361/1
0.05
361/2
361/3
0.03
349
0.10
0.10
367/2
356
0.01
0.18
353
308
0.33 1085
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(2) (1)
0.29 309
0.28 305
0.50 306/2
296
0.39
0.15 297
298
0.25
1.08 150/1
0.07 150/2
0.01 149
0.20 78/1
0.24 75
80
0.39
1.88 74/1
0.37 74/2
2.62 82
0.02 85
2.11 88
0.12 89
0.35 90
0.50 91
1.09 92
2.21 8/1
0.58 8/2
1.81 112
0.22 114
0.44 115
116
1.80
0.10 142
0.10 143
1.12 112/2
0.17 100
0.01 97
0.05 96/1
0.02 96/2
0.02 96/3
0.01 96/4
0.03 94/1/1
0.05 94/1/2
0.18 94/2
0.18 94/4
0.80 12
(2)
(1)
0.35
13
0.05
15
0.33
0.30
11/2
0.53
09
0.07
2/1
2/2
0.31
0.60
3
0.05
31
33
0.19
0.10
57
0.18
56
0.11
53
0.10
52/2
0.01
323
325
0.12
0.06
333/1
0.03
335/1
340
0.15
0.05
378/1
0.03
341
0.03
377
0.02
373
0.02
372
0.27
371/1
371/2
0.12
0.12
268
272
0.05
276
0.06
0.06
277
0.14
275
0.14
280
0.05
281
282
0.05
0.13
283
0.05
155
0.04
154
0.07
159
0.06
160
0.45
138
0.15
136 1086
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
(2)
के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त (1)
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
0.30
122
121
0.28
अनुसूची
110
0.15
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.60
(क) जिला डिण्डौरी
111/2
0.60
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- जाटा माल रा.नि.म. शाहपुर प.ह.न. - 12 94/1/1
0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.74 हेक्टेयर.
0.01
96/3
खसरा
0.21
96/4
नम्बर
55.36
योग ..
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) शासकीय भूमि
(1)
(2) 23
0.39
0.08
209
0.21
20
0.15
210
30/7
0.35
0.18
211
0.22
293
212
0.09
0.11
84
0.79
205
0.07
113
1.00
206
0.05
98
1.16
208/1
0.18
93
1.01
208/2
0.08
14
82
0.59
0.29
294
203
1.81
0.41
34
0.90
197
0.01
55
0.23
194
332
0.03
0.74
192
0.02
293
0.03
06
0.03
307
0.02
126
0.03
339
0.92
127
2.48
योग .
0.09
128
57.84
सकल योग
132
0.05
0.09
179
169
1.08
0.62
171
(2) मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य की भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
0.37
243
1.14
249
0.24
242
0.49
223
1.30
225
1.98
227
0.02
186
187
1.58 क्र.- भू-अर्जन-09 (अ -82) 2017-18-08.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19
0.45
185/1 1087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.12
185/2
0.93
188
0.20
184
0.18
181
2.05
180/1
0.25
180/2
176
0.49
2.01
173/1
योग
25.430
शासकीय भूमि
0.11
204
0.15
193
0.10
07
0.06
08
0.32
11
0.02
84
0.02
85
76
0.15
0.10
131
0.12
166
0.20
167
0.06
237
0.03
168
0.10
245
0.24
170
0.05
244
0.02
172
0.12
240
224
0.11
0.23
183
योग .. 2.310
27.74
सकल योग
(2 ) मुडकी मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य की भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
डिण्डौरी, दिनांक 30 जनवरी 2018
क्र.- भू-अर्जन-38 ( अ-82 ) 2016-17-32.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- शहपुरा माइनर 04 प.ह.न. - 22 रा.नि.म. शहपुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.68 हेक्टेयर.
खसरा
भू- अर्जन हेतु
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.02
256/1
0.05
256/2क
0.10
256/2ख
0.10
252
0.04
201/1
0.03
256/3
0.03
256/4
0.05
256/6
256/9
0.05
0.02
256/10
0.02
256/11
0.02
256/12
0.14
250/2क
0.14
250/2घ
0.04
250/2ख
0.07
200/1क
200/ 1 ख
0.07
0.04
201/2क
0.04
201/ 2ख
0.04
201 /2ग
0.04
201/2घ
0.04
201/2ड
0.04
201 /2च
0.04
201/4क
0.04
201/4ख
0.04
201/6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1088
(2)
(1)
0.04
201/7
0.04
203/1
203/2
0.04
0.06
203/3
203/4
0.04
0.04
203/5
0.04
203/6
0.07
185/1
0.07
185/2
177
0.09
0.04
178/1
178/2
0.02
0.07
173/2
0.40
151/1
0.17
152
0.01
160/2/1
0.01
160/2/2
0.06
147/2
2.66
योग .
शासकीय भूमि
0.02
135
0.02
योग
2.68
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन -38 ( अ -82 )2016-17-32.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- शहपुरा सबमाइनर 03 प.ह.न. - 22 रा.नि.म.
शहपुरा.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.13 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.05
433/1
0.05
433/2
0.03
57/1क
0.03
57/1ख
0.03
55/1 , 57/2
0.03
55/8, 57/9
0.03
55/3, 57/3
0.03
55/4, 57/4
0.04
55/5 , 57/5
0.01
64/1
0.01
64/2
0.01
63/3
0.08
67
0.06
68/1
0.06
68/8
0.06
68/2
0.06
68/3
0.04
54/1
0.06
68/7
0.06
68/9
0.20
80
0.10
81
0.19
75
0.04
76/1
0.06
76/2
0.03
55/6, 57/7
0.03
55/7 , 57/8
0.04
54/3
0.16
72/2
0.10
27/1 , 27/2 , 27/3 ,
27/4, 27/5
0.07
27/4
0.12
24/1
0.07
28/1
0.02
23/1
0.04
23/2 1089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(2)
(1)
24/2
0.09
0.08
27/6
0.03
432/3क
432/3ख
0.02
0.02
432/3ग
0.07
432/5
0.07
70/1
0.02
70/9
70/3
0.02
0.02
70/4
0.02
7/11
0.02
70/4/1
70/5/क
0.02
0.02
70/8 /क
0.02
70/5/ख
0.02
70/8 /ख
70/6
0.02
70/2
0.02
0.02
70/7
0.02
70/10
0.16
72/1
0.05
69/1
योग 2.95
शासकीय भूमि
0.03
57/2, 55
0.02
59
0.03
65
0.02
29/1
22
0.08 योग 0.18 कुल योग 3.13
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.-भू- अर्जन-38( अ-82) 2016-17-32.- चूंकि, राज्य शासन कोइस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- शहपुरा सबमाइनर 02 प.ह.न. - 22 रा.नि.म.
शहपुरा.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.77 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.08
440
0.05
448/1
0.16
448/2
0.10
442/1
0.06
442/2
0.06
444/1
0.07
444/2
0.06
444/3क
0.06
444/3ख
0.03
445
0.06
436/22
0.05
458/1
0.05
458/2
457/2
0.05
0.18
446/2, 455/2 , 456, 457/1 , 459
0.03
452
0.04
436/3/1
0.04
436/3/2
0.04
436/3/3
0.04
436/3/4
0.04
436/3/5
0.20
0.08
436/2क, 436/11 क 436/2ख, 436/11 ख
0.02
454/2/1
0.03
454/3
0.02
454/4
454/5ख
0.03
0.02
455/1ख 1090
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
(1)
(2)
0.02
455/1 ग
455/1 घ
0.02
0.04
453/1
0.04
453/2
0.10
711/1
711/2
0.03
0.07
710
724/1
0.10
0.23
724/3, 724/4 , 724/5
723
0.11
0.07
708/1
0.03
438/1
0.10
724/1
2.71
योग
शासकीय भूमि
0.04
457/1
0.02
759
0.06
योग
2.77
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:-बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र.-भू-अर्जन-38(अ-82) 2016-17-32.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-शहपुरा
(ग) ग्राम- शहपुरा सबमाइनर 01 , प.ह.न.- 22 रा.नि.म. शहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.85 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.01
680/1
680/2
0.01
(2)
(1)
0.01
680/3
0.01
680/4
0.04
685/1 /क
0.07
685/1 /ख
0.07
685/1 /ग
0.02
615/8
0.02
685/2
0.05
686/1
0.02
686/2
0.02
686/3
0.01
689/1
0.01
689/2
0.09
690/1
0.09
690/2
817/2
0.01
0.04
691
0.03
694/1
694/15
0.03
0.07
694/2
0.03
694/5
0.03
694/6
0.03
694/7
694/9
0.03
0.03
694/8
0.03
694/10
694/11
0.03
0.03
694/13
0.03
694/14
0.08
695/2
0.02
693
826/1/क
0.01
0.01
826/1 /ख
0.01
826/1/1
0.16
695/1
0.16
696/1
764
0.18
0.01
817/1
0.01
817/3
0.01
632/1 /क
0.01
632/1/ख
0.04
632/4/ख
0.04
697/2
0.04
697/3
0.04
697/5
0.04
697/6
0.04
697/7
0.04
698/1 , 698/4 , 698/7
0.04
698/2 , 698/7 भाग 1 ]
1091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
(1)
(2)
0.04
698/3 , 698/5 , 698/8
0.16
699
0.02
794/2
0.04
794/3
700
0.05
0.10
793
0.03
792/1
792/2
0.03
0.06
763/1.
0.02
763/2/क
0.02
763/2/ख
0.14
765
0.04
697/1
0.04
697/4
0.12
769/1 /ब
0.24
769/2
770
0.01
0.02
768
0.06
747/2
0.10
748
0.19
749/2
0.01
752/1
0.01
752/2, 751
0.01
752/3
752/4
0.01
3.56
योग ..
शासकीय भूमि
0.01
694/3
0.01
694/4
0.02
816
633
0.03
744
0.02
706
0.03
789
0.17
योग 0.29
कुल योग 3.85
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 6 फरवरी 2018
प्र. क्र. 1249 - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम-रेहड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-122.983 हेक्टर .
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावितं रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
256/1
0.256
25/5
0.384
25/12
0.100
0.050
25/22
0.284
25/3
25/11
0.100
25/14
0.050
25/17
0.050
228/1
0.300
0.309
232/2/3 , 332/5/3
0.050
237/1
229/2
0.476
235/2/2
0.232
223/1/2/3/1/1
0.820
0.088
223/1/2/3/1/2
0.239
223/1/2/3/1/3
0.763
200/2
A 25/6
0.384
0.050
25/13
25/18
0.050 1092
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
(2) (1)
225/1
0.753
0.418 193/1
232/4
0.523 232/7/1
0.230
0.363 60/3
0.151 50/1/3
194/2/4
0.018
0.400 25/4
25/8
0.184
0.310 232/2/1 , 232/5/1
235/2/3
0.232 237/3
0.053 301
1.599
0.440 232/1
232/7/2
0.313
0.384 25/2
0.100 25/9
0.050 25/21
0.088 218/1/1
223/1/2/3/2
0.419 218/2
0.230
0.283 25/7
25/10
0.100 25/16
0.050
0.050 25/20
2/2
0.723 25/1
0.404
0.050 25/15
50/1/5
0.151
0.145 230/1/1/3/2
194/2/3
0.017
0.470 22/3
46/2
0.648 48/1
0.289
0.362 60/2
0.034 53/1/2
55/2/2
0.168
0.018 194/4/3
0.065 197/4/3
(2)
(1)
230/1/3/2
0.179
0.098
278/4/4
0.111
85/2/1
0.152
50/1/2
0.018
194/2/1
230/1/1/3/3
0.145
0.260
278/2/2
0.100
246/1
0.321
0.502
243/2
2/3
0.171
0.520
98/2
0.200
85/2/3
0.200
258/1/2
0.500
258/2
0.143
297/2
0.305
98/3
98/4
0.515
0.878
248
0.083
230/2
0.269
245/2/1
278/5
0.391
108/1
0.196
255
0.105
0.366
264
0.450
239/1
259/1
0.330
0.288
191
0.449
195
25/19
0.050
0.944
41/2
43/3
0.348
47/2
0.393
0.056
81/1/2
0.130
278/1/1
0.195
232/3/2
232/6/2
0.445
0.524
232/8/2 1093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(2) (1)
234/2
0.225 235/1/2
0.349 242/2
0.350 50/2
0.758 81/2
0.225
0.071 194/5
0.262 197/5
245/2/2
0.269
1.463 292
2.537 295/2
0.418 193/3
212/1
1.240 304/1
0.547
0.215 240/2, 241/2
0.329 259/3/1
0.951 261
0.500 64
3.260 215
0.056 81/1/1
0.071 194/1
0.261 197/1
0.538 245/1
1.000 281
1.700 90
220
2.686 222
2.080
0.418 193/2
1.241 212/2
0.547 304/3
0.408 207
0.533 209
200/1/1
0.763
0.837 22/2/1
0.470 22/1
1.240 212/3
0.547 304/2
0.034 53/1/3
55/2/3
0.169
(2)
(1)
194/4/1
0.018
197/4/1
0.065
0.179
230/1/3/3
278/4/3
0.097
0.500
82/1
0.250
82/2/1
85/2/2
0.111
0.219
202
251
0.052
252
0.042
254
0.491
0.500
287/1
0.321
246/3
223/1/1
0.105
0.623
223/1/2/1
0.225
223/1/2/2
0.355
223/2
0.450
239/2
0.329
259/2, 129/1
0.250
82/2/2
0.500
82/3
200/3
0.763
0.475
229/1
0.141
253/1
253/2
0.141
0.709
258/3
53/1/1
0.034
0.168
55/2/1
0.018
194/4/4
0.065
197/4/4
0.178
230/1/3/1
0.098
278/4/1
0.800
250
0.200
258/1/1
0.141
243/1
0.136
53/2
0.034
53/1/4
0.169
55/2/4 1094
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
(2) (1)
213
3.125 249/2
0.180
2.957 293
298
0.836 108/2
0.196 108/5
0.346 41/1
0.945
0.348 43/1
0.395 47/3
0.056 81/1/4
0.130 278/1/3
41/3
0.944 43/2
0.349 47/1
0.393
0.056 81/1/3
278/1/2
0.130
1.797 276
0.271 296/2
3
0.387
0.178 6
13/2
0.993 17
1.735 20
2.299
0.607 72/1
0.226 247/2
0.090 296/1/1
0.700 85/3/1
0.237 85/3/2
0.261 218/1/2/1
18/1/2/6
0.660 218/1/2/2
0.255
0.500 218/1/2/4
218/1/2/7
0.400
0.255 218/1/2/3
0.400 218/1/2/5
218/1/2/8
0.420
0.950 92/1
92/3
0.927
0.120 29
(1)
(2)
0.937
48/3
0.362
60/1
50/1/1
0.152
0.151
50/1/4
194/2/2
0.018
0.144
230/1/1/3/1
194/4/2
0.017
197/4/2
0.066
230/1/3/4
0.178
0.098
278/4/2
230/1/1/1
0.140
228/2
0.599
0.309
232/2/2, 232/5/2
0.232
235/2/1
0.050
237/2
214
6.888
0.500
249/1
0.150
297/1
0.573
306
0.674
55/1
188
0.617
194/3
0.071
197/3
0.261
230/1/2
0.714
0.391
278/3
0.060
232/7/4
235/3
0.696
0.321
246/2
46/1
0.648
0.289
48/2
278/2/1
0.131
59
3.251
62
0.515
1.212
189
0.500
82/1
82/2/1
0.250
2.000
93
200/1/2
0.762 1095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(2)
(1)
225/2
0.313
0.440
232/7/3
230/1/1/2
0.140
232/3/1
0.195
0.444
232/6/1
0.525
232/8/1
0.224
234/1
0.349
235/1/1
0.350
242/1
0.236
240/1 , 241/1
0.329
259/3/2
0.400
309/1
0.387
283
287/2
0.500
योग .. 122.983
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-" बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ".
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 1251- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-गंधवानी
(ग) ग्राम- मुजाल्दा
(घ) क्षेत्रफल-0.334 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.167
189/1
189/2
0.167
योग 0.334 हेक्टर (2). सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु".
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय मे किया जा सकता है.
प्र. क्र. 1253 - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भमूि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- गंधवानी
(ग ) ग्राम- खोजाकुआ
(घ) क्षेत्रफल-83.255 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.175
9/1
0.290
9/4
0.050
10/5
0.260
37/2
0.434
42/2
0.128
43/1/3
0.240
259/2/1
0.466
260/3
0.237
0.306
7/1/2/1
0.210
9/8
0.700
257/2/2
260/2
0.100
0.679
7/2
1.400
8
36
0.899 1096
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
(2) (1)
0.418 12/2
39
0.188 40/2/1
0.065
0.355 252
0.136 253
0.523 255
256
0.867
2.790 257/1
0.219 258
259/3
0.314
0.742 300
303/1
0.084
0.500 43/5/1
43/6/1
0.102
0.010 66/2
0.101 43/6/2
0.308 310/2
43/6/3
0.101
0.306 310/3
0.080 44/1
0.080 44/2
0.036 44/3
0.036
0.036 44/5
0.036 44/6
44/7
0.036
0.105 59/1
0.052 59/3
0.418 61/1
0.836 61/2
65
0.449
0.018 63/1
64/1
(2)
(1)
298/1
0.188
305
0.105
0.018
63/2, 64/1/2
0.188
298/2
0.175
9/2
0.290
9/5
0.100
10.4
42/4
0.140
0.075
42/5
43/1/2
0.129
43/2/1
0.157
257/1/1
0.314
0.314
259/1/1
0.314
259/2/2
9/3
0.125
0.290
9/6
0.050
10/1/1
10/1/3
0.070
0.443
10/3
0.240
42/1
9/7
0.775
10/2
0.475
42/3
0.240
0.225
43/1/1
257/2/1
0.188
0.300
260/1
0.700
0.300
11/2
0.866
12/3
0.196
40/2/6/1 , 41/6/1
0.150
47/2
20
1.014
21/1
0.110 1097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.031
0.523 23/2
0.109 25/2
33/2/1
0.095 33/3/1
0.094
0.055 35/1/1
59/2/2
0.041
0.042 60/2
0.027 21/2/1
22/1/1
0.011 23/1/1
0.050 23/1/9
0.066 24
0.031
0.034 25/1/3
33/1/2/1
0.024 33/4/2/1
0.024
0.014 35/2/3/1
59/2/1/3
0.011
0.042 60/1
0.028 21/2/2
22/1/2
0.010
0.018 63/3, 64/3/3
298/3
0.188
0.019 63/4, 64/4/4
0.150 72
236
0.600 237
0.094
0.669 307
0.559 247/1
269/1
0.052 271/1
0.909
0.523 290/1
0.105 247/2
(2)
(1)
0.559
247/3
1.097
268/3
269/3
0.053
0.241
270/2
0.400
270/3/1
275/2
0.157
0.500
248/1/2/1
0.204
296/2/1/2
303/2/1/2
0.056
248/1/2/2
0.531
0.615
249/2
263
0.878
264
3.187
265/1
.1.160
267/1
0.314
0.439
268/2
0.773
268/4
1.035
274
286/2
0.641
0.300
265/2/2
0.295
265/2/4
0.209
267/2/2
267/2/4
0.344
267/2/6
0.345
268/1/2
0.130
265/2/1
0.300
0.296
265/2/3
267/2/1
0.209
0.345
267/2/3
267/2/5
0.345
0.131
268/1/1
270/3/2
0.209
271/2
0.209 1098
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
(2) (1)
276
0.199
0.418 278
0.466 288/1/6
0.050 288/2/1
288/4
0.334
0.050 23/1/4
0.065 23/1/7
0.023 33/1/1/1
33/4/3/1
0.024 35/2/1/1
0.013
0.043 59/2/1/4
0.027 21/2/3
0.050 23/1/2
0.050 23/1/6
0.051 23/1/10
0.033 25/1/2
0.014 35/2/2/1
33/1/4/1
0.024
0.024 33/4/1/1
0.044 59/2/1/2
0.027 21/2/4
0.011 22/1/3
0.050 23/1/3
0.050 23/1/5
0.040 23/1/8
0.033 25/1/1
35/2/4/1
0.014
0.024 33/1/3
0.024 33/4/4/1
59/2/1/1
0.043
0.073 26/2
0.230 27/5
0.030 31/5
0.174 249/1/2
(2)
(1)
0.073
26/3
12/1
0.563
0.183
40/2/2/2/1 , 41/2/1
0.063
43/4
250/2
0.727
27/1
0.230
0.171
249/1/4
27/2
0.230
0.037
31/3
0.171
249/1/3
0.230
27/3
31/1
0.037
0.171
249/1/1
0.230
27/4
31/2
0.047
0.037
31/4
0.171
249/1/5
0.182
40/2/2/1/1 , 41/1/1
0.657
12/6
0.233
40/2/3/1 , 41/3/1
0.726
250/1
0.439
354/9
279
0.146
288/1/2
0.047
0.303
288/1/3
288/1/5
0.500
0.178
354/5
0.428
354/8/2
0.188
281
284/2
0.187
285
0.376
0.400
288/1/4
288/2/2
0.050
288/2/4
0.300 1099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.251 354/6
0.428 354/8/1
1.285 282
290/2
1.191 291
0.408
0.500 345
352/2
0.125 283
1.453 284/1
0.200 288/1/7
0.500
0.300 288/1/8
0.050 288/2/3
292
0.105
0.429 354/8/3
0.320 286/1
287
0.084 288/1/1
0.984 290/3
0.993
0.094 293/2
1.105 296/1
0.349 296/2/1/1
303/2/1
0.074 296/2/2
0.552 303/2/2
0.131 297
0.637
0.188 298/4
0.710 299/1/1
299/1/2
0.335
0.377 299/2/1
0.710 299/2/2
0.711 302/2
0.230 304
0.084 308/2
(2)
(1)
309/1
0.052
310/1
0.306
354/2
1.777
0.073
354/3
12/4
0.707
0.190
40/2/4/1 , 41/4/1
0.150
47/1
12/5/2
0.200
0.190
40/2/5/1/1 , 41/5/1/1
0.076
47/3/2
0.200
12/5/3
0.190
40/2/5/2/1 , 41/5/2/1
0.076
47/3/1
0.250
43/2/2
0.052
43/3
1.348
354/4
354/7
0.564
302/1/1
0.026
0.026
302/1/2
0.026
302/1/5
302/1/6
0.027
0.200
37/1
0.923
248/1/1
0.257
12/5/1
योग 83.255
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-" बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 1100
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2018
क्रमांक- एफ- 25-24/2017 /10-3: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची मे उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही कियें जायेगे । यह वन खण्ड N 23 ° 3'10.864 " से N 23 ° 3'49.289 " उत्तर अक्षांश तथा E 74° 58′1.368 " से E 74° 58'48.274 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तेहसील:- पेटलावद जिला:- झाबुआ
वन मण्डल:- झाबुआ (सा.)
क्र
वन परिक्षेत्र :- पेटलावद वन खण्ड की सीमाएं वन खण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3
4
5
6
7
1
2
चवरिया
चवरिया
1
ना.काबिल काश्त
27/5 107/1
59.620 15.090
उत्तर: - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 26 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
योग
74.710 1101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
अधिसूचना प्रकाशन का आधार
भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक ( 1 ) No F.No. 6-MPC090/ 2005-BHO/ 505 दिनांक 22-03-2006 (2) No F.No. 6- MPC047 / 2005 -BHO/271 दिनांक 14-02-2006 (3) No F.No.6- MPC004/2008- BHO/ 1836 दिनांक 28-7-2008 (4)6- MPB142/ 2007 - BHO/4434 दिनांक 05-12- 2007 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार ( 1) कन्स्ट्रक्शन आफ मेन कैनाल अपरबेदा टेंक कार्यपालन यंत्री की स्वीकृत परियोजना नर्मदा विकास संभाग क्र 19 भीकनगांव (2) 220 के.व्ही. विद्युत लाईन मेहश्वर औंकारेश्वर परियोजना की स्वीकृत परियोजना अति मुख्य अभियंता (अति उच्चदाव निर्माण संधारण ) मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी चांदबड भोपाल (3) 132 के.व्ही. नेपा- बडगांव विद्युत लाईन की स्वीकृत परियोजना कार्यपालन यंत्री म.प्र. पावर ट्रांसमीशन क. लि. बडवाह (4) 5. खनि आंबा टैक की स्वीकृत परियोजना 1. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमाकं 1 धार में प्रभावित ( 1 ) 36.722 , (2 ) 3.289 (3) 4.120 (4) 0.313 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 74.710 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 74.710 हेक्टयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर झाबुआ के आदेश क्रमांक 2334 / रीडर-1 /98 दिनांक 18.11.1998 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2 अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
1 व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2 सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है । :
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 2018
एफ- 25-24-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-24-2017 - दस 3 , दिनांक 12 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
1102
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
Bhopal , the 12th February 2018
No - F - 25-24 / 2017/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below . subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged of affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 23 ° 3'10.864 " to . N 23 ° 3'49.289 " North Latiude and E 74 ° 58'1.368 " to E 74 ° 58'48.274 " East Longitude: ' '
SCHEDULE
Tahsil : - Petlawad District : - Jhabua
Forest Division ; - Jhabua
Forest Range: - Petlawad
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.No. Name of Forest Block
PresentHead ofLand
Khasra No
Area (Hectare)
Name of Village
5
7 3
6
11
2
4
59.620
1
Chawariya
Chawariya
27/5
NA.KABIL KASHT
15.090
107/1
North: Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 12 of Protected ForestBlock .
East: Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 26 of Protected ForestBlock .
South: Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to 47 of Protected Forest Block .
West: Artificial Forest Boundary from Pillar No. 47 to 01 of Protected ForestBlock .
Total 74.710 1103
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
(A) Reason for Publication of Notification : -
In Accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order ( 1 ) No F.No. 6- MPC090 /2005 - BHO/ 505 dated 22-03-2006 (2) No F.No. 6- MPC047 /2005 - BHO/271 dated 14-02-2006 (3) No F.No.6- MPC004 /2008 - BHO/ 1836 date 28-7-2008 (4) 6 - MPB142/2007- BHO/4434 dated 05-12-2007 and in lieu of ( 1 ) 36.722 , (2 ) 3.289 (3 ) 4.120 (4) 0.313 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of ( 1 ) Construction of Men Canal Oankareshwar uprweda tank Executive Engineer of Narmada Vikash Sambhag No. 19 Bhikan bhikangaon (2) 220 K.Whe . Vidhut Line Maheshwer Onkareshwer Project of ATI Chief Engineer (A.U.DA.NI./S) M.P. Power Transmissn Compani Chandbad Bhopal M.P. Power Transmissn Compani Chandbad Bhopal (3) 132 K.Whe . Nepa- Badganwa Vidhut Line of of Executive Engineer MP Pawer Transmissn Private limited Badwah (4 ) 5. Khani Amba Tank of 1 . Executive Engineer Water Resources Department sambhag No 1 Dhar the above mentioned Non Forest land of 74.710 Hectare transferred or Muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Order No 2334/Rider- 1 / 98. Dated 18.11.1998 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation. (2) Details of other Resonas - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Petlawad are as Under .
1 Individual Rights - There are no individual rights on the Side Land.
2 Community Rights - There are no communities rights on the Side Land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CAPTION ANIL KUMAR KHARE , Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
1104
आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018
क्र. 955/ नोअविप/विपप्र/2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015/ 1 /9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई , 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि. एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन ) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 5. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश , लेखन) में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
पदनाम ()
1.
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
श्री अशुतोष
नायब तहसीलदार
2. सुश्री दीपिका पाव
क्र. 955 नोअविप/ विपप्र/ 2017. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई , 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया । इस आयोजित परीक्षा के 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 2. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक्त
नायब तहसीलदार
1.
सुश्री करुणा डण्डौतिया
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
2. सुश्री लक्ष्मी वर्मा
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
3. श्री ललित कुमार शर्मा
क्र. 955/नोअविप/विपप्र/ 2017 , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई , 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है
पदनाम
क्रमांक परीक्षार्थी का नाम ।
1.
नायब तहसीलदार
श्री अजेन्द्र नाथ प्रजापति 1105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : :
पदनाम
क्रमांक़ परीक्षार्थी का नाम
1.
श्री अनिमेष गढ़पाल
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
नायब तहसीलदार
2. सुश्री रूपेश्वरी कुंजाम
क्र. 955 / नोअविप /विपप्र / 2017 - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015/1/9 ' दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा , नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
नायब तहसीलदार
श्री अवधेश यादव
1.
क्र. 955/नोअविप/विपप्र / 2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015 /1/9′ दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया । इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
नायब तहसीलदार
1. सुश्री आंचल अग्रहरि
2.
नायब तहसीलदार
सुश्री ममता मिमरोट [भाग 1 1106
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
क्र. 955/नोअविप/विपप्र /2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015/1/ 9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
नायब तहसीलदार
1.
श्री गणेश कुमार देशभृतार
2.
नायब तहसीलदार
श्री दिनेश उईके
क्र. 955 / नोअविप/ विपप्र / 2017 - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015 /1 /9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा , नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 2. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 3. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन) में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
नायब तहसीलदार
1. सुश्री ललिता गडरिया
क्र. 955/नोअविप/विपप्र/ 2017 , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/ 2015 / 1 / 9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशीलं विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 2. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है g
-पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
1.
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
श्री सुनील कुमार राणा
A 1107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
क्र. 955/नोअविप/विपप्र/ 2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/ 2015 /1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई , 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा , नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया । इस आयोजित परीक्षा के 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है
परीक्षार्थी का नाम क्रमांक
श्री आलोक श्रीवास्तव 1.
2.
श्री गणपति सिंह डावर 3.
श्री जगदीश रण्धा 4.
श्री देवीप्रसाद चक्रवर्ती 5.
श्री नारायण सिंह रघुवंशी
श्री नीरज कालमेघ 6.
7. सुश्री प्रज्ञा गीते
श्री मनीष जैन 8.
श्री मनीष पाण्डेय 9.
श्री महेन्द्र चौहान 10.
11. सुश्री रंजना यादव 12. सुश्री रुचि अग्रवाल
श्री विराट अवस्थी 13.
14. सुश्री संगीता गोलिया 15. श्री सिद्धार्थ भूषण 16. श्री सतेन्द्र सिंह गुर्जर
श्री सौरभ शर्मा पदनाम
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
क्र. 955/नोअविप/विपप्र/ 2017 , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/ 2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है
परीक्षार्थी का नाम क्रमांक
श्री आफीसर सिंह 1.
2.
सुश्री कीर्ति डेहरिया 3. सुश्री प्रिती रानी चौरसिया 4.
सुश्री प्रीति पंथी 5.
श्री ऋषभ ठाकुर A
पदनाम
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 1108
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
6. सुश्री कल्पना शर्मा
7.
श्री जितेन्द्र अलावा
8.
श्री प्रताप सिंह अजनार 9.
श्री बलवीर सिंह राजपूत 10. सुश्री रितु साल्वे
1 . श्री श्यामूश्रीवास्तव
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
क्र. 955/ नोअविप/ विपप्र / 2017. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 /2015/ 1/ 9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा , नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 17 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया । इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 5. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 6. लेखा एवं वित्त 7. म. प्र. स्थानीय शासन 8. प्रकरण अध्ययन में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है
परीक्षार्थी का नाम क्रमांक
1.
श्री आनंद सिंह राजावत 2.
श्री ओमनारायण सिंह बडकुल 3. सुश्री नदीमा शीरी 4. सुश्री निधि सिंह गोहल 5.
श्री नीलेश कुमार शर्मा 6.
श्री मनीष कुमार जैन पदनाम
उप जिलाध्यक्ष
उप जिलाध्यक्ष विधि पत्रोपाधि के कारण नियमानुसार दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र में छूट
उप जिलाध्यक्ष
उप जिलाध्यक्ष
उप जिलाध्यक्ष
उप जिलाध्यक्ष
क्र. 955/नोअविप/ विपप्र/ 2017, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/ 2015/ 1/ 9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा , नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया । इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन ) 4. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 5. लेखा एवं वित्त 6. म. प्र . स्थानीय शासन 7. प्रकरण अध्ययन में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
श्री पवन बारिया
1.
2.
श्री अरविंद सिंह माहौर पदनाम
उप जिलाध्यक्ष
उप जिलाध्यक्ष 1109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
क्र. 955 /नोअविप/विपप्र/2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015 /1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई , 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 5. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन ) 6. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 7. लेखा एवं वित्त 8. प्रकरण अध्ययन में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
उप जिलाध्यक्ष
1.
सुश्री दीपशिखा भगत
क्र. 955/नोअविप/विपप्र / 2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया । इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. लेखा एवं वित्त में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
उप जिलाध्यक्ष
1.
सुश्री मोहनी शर्मा
क्र. 955/नोअविप/विपप्र/ 2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015 / 1 / 9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. लेखा एवं वित्त में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : - का
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
उप जिलाध्यक्ष
1.
श्री अनुराग तिवारी
उप जिलाध्यक्ष
2.
श्री प्रदीप कुमार सोनी
उप जिलाध्यक्ष
3. सुश्री प्रीति संघवी
उप जिलाध्यक्ष
4.
श्री बृजबिहारी श्रीवास्तव
उप जिलाध्यक्ष
5. सुश्री सोनम जैन
उप जिलाध्यक्ष
6.
सुश्री नेहा साहू [भाग 1 1110
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
क्र. 955/नोअविप/ विपप्र/ 2017 , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015/ 1/ 9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई , 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर , 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. सिविल विधि तथा प्रक्रिया में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
उप जिलाध्यक्ष
1.
सुश्री रजनी वर्मा
क्र. 955 /नोअविप/विपप्र / 2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015 /1/ 9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई , 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया ( आदेश लेखन ) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 5. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन ) 6. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 7. म. प्र. स्थानीय शासन 8. प्रकरण अध्ययन में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है
पदनाम
क्रमांक परीक्षार्थी का नाम
1.
श्री अखिल राठौर
उप जिलाध्यक्ष
क्र. 955/नोअविप/विपप्र/ 2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1 / 2015 /1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है । 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन ) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 5. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन ) 6. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 7. लेखा एवं वित्त 8. म. प्र. स्थानीय शासैन 9. प्रकरण अध्ययन में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
उप जिलाध्यक्ष
1. सुश्री अंकिता प्रजापति
2.
उप जिलाध्यक्ष
श्री आदित्य कुमार जैन
3.
उप जिलाध्यक्ष
सुश्री मनीषा वास्कले
4.
श्री राकेश परमार
उप जिलाध्यक्ष
5.
उप जिलाध्यक्ष
श्री लोकेन्द्र सिंह सरल
6.
उप जिलाध्यक्ष
सुश्री शिवानी रायकवार
7.
उप जिलाध्यक्ष
सुश्री श्रीलेखा श्रोत्रिय
उप जिलाध्यक्ष
8. सुश्री श्रुति अग्रवाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राकेश कुमार यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा .
1111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास , दिनांक 22 जनवरी 2018
क्रमांक 93 - सा- 2-2018.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 नियम-8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की भोपाल अधिसूचना क्रमांक एफ -322 / 1999/ 1/4 , भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं , आशीष सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास , वर्ष 2018 हेतु देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
अवकाश का क्षेत्र
दिनांक
अ.क्र. त्यौहार स्थानीय अवकाश का नाम
(5)
वार (4)
(3)
(2)
(1)
24-1-2018
1
सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र खातेगांव नर्मदा जयंती
बुधवार
मंगलवार
6-3-2018
सम्पूर्ण जिला
2
रंगपंचमी
13-9-2018
3
अनुभाग क्षेत्र देवास, सोनकच्छ
गुरुवार
गणेश चतुर्थी
20-9-2018
अनुभाग क्षेत्र बागली , कन्नौद 4
गुरुवार
डोलग्यारस
5
दीपावली का दूसरा दिन
8-11-2018
सम्पूर्ण जिला
गुरुवार
गोवर्धन पूजा ( पड़वा )
उपरोक्त घोषित स्थानीय अवकाश कोषागारों/उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे .
आशीष सिंह , कलेक्टर.
कार्यालय , वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 2 फरवरी 2018 क्र. 48-2015-4-ई- बारह -120
राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग परीक्षा , जो दिनांक 30 नवम्बर 2017 को प्रश्न पत्र की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:- के अधिकारियों के लिये विभागीय विधि एवं प्रक्रिया (केवल नियमों सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को
रिमार्क
पदस्थापना
पदनाम
नाम
क्रमांक
उच्चस्तर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
इटारसी वृत्त
1 श्री-सूर्यप्रताप सिंह ठाकुर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
2
नीमच वृत्त
कु. श्वेता साठे
वाणिज्यिक कर अधिकारी
अशोकनगर वृत्त 3 श्री राजेश कुमार धाकड
सश्रेय
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी
4 सुश्री पल्लवी मालपानी
सश्रेय
वाणिज्यिक कर अधिकारी
5
इंदौर वृत्त-1
श्री आलोक कुमार जैन
वाणिज्यिक कर अधिकारी
6
इंदौर वृत्त-2
श्री कुश बोहरे
वाणिज्यिक कर अधिकारी
7
इंदौर वृत्त-5
सुश्री स्वाति जैन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1112
पदनाम
नाम
क्रमांक
रिमार्क पदस्थापना
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सुश्री वंदना सिन्हा 8
इंदौर वृत्त-15
सश्रेय
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री राजीव गोयल 9
इंदौर वृत्त-4
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री शिवनंदन तिवारी 10
इंदौर वृत्त-6
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्रीमती भावना शर्मा 11
मनोरमा तिवारी रीवा वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
12
सतना वृत-1
सश्रेय
वांणिज्यिक कर अधिकारी
आकांक्षा सिंह 13
भोपाल वृत-3
वाणिज्यिक कर अधिकारी
अवनीश उपाध्याय 14
सहायक वा. क. अ.
15
डा. अपूर्णा साहू दतिया वृत्त
परिक्षेत्र इंदौर-2
रतलाम संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी
16
सुश्री श्वेता ऐजरा
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्रीमती उर्वशी गोतम 17
श्री प्रशांत नागदेवे छिंदवाड़ा वृत्त-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
18
इन्दौर वृत्त-14
वाणिज्यिक कर अधिकारी
योगेश जाटवा 19
इन्दौर वृत्त-1
वाणिज्यिक कर अधिकारी
20
श्री चन्द्र कुंवर सिंह इन्दौर वृत्त-12
वाणिज्यिक कर अधिकारी
21 श्री अजय कुमार ओझा 22
ग्वालियर वृत्त-2
वृत्ति कर जबलपुर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
कु मीरा मरावी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री नमन जैन 23
बैतूल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री आदर्श पाठक 24
वृत्तिकर जबलपुर
निम्नस्तर /
इदौर वृत्त-14
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री आदित्यराज चौहान 25
इंदौर वृत्त-3
वाणिज्यिक कर अधिकारी
26 श्री मोहम्मद युसुफ खान
वाणिज्यिक कर अधिकारी
डा. राजेश राठौर 27
इंदौर वृत्त -4
वाणिज्यिक कर अधिकारी
28
कु. सोनम रावत इंदौर वृत्त-09
इंदौर वृत्त-12
वाणिज्यिक कर अधिकारी
29 श्री विवेक कुमार दुबे बीना वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री रीतेश टाडिया 30
वाणिज्यिक कर अधिकारी
31
सुश्री दीपका परमार मुख्यालय
आडिट विग भोपाल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्रीमती सोनिया जैन 32
भोपाल वृतः5
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री एकांत राहंगडाले 33
इंदौर वृत-10
वाणिज्यिक कर अधिकारी
कॅ एकता सोनी 34
इंदौर व्रत-7
वाणिज्यिक कर अधिकारी
रक्षा मरावी 35
सतना व्त-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
मीनाक्षी पाण्डेय 36
टीकमगढ वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री शिव प्रताप सिंह 37
भोपाल वृत-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्रीमती सिम्मी जैन.
38 1113
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
पदनाम
नाम
क्रमांक
पदस्थापना रिमार्क
गुना वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री कमल सिंह गुर्जर 39
खरगोन वृत्त
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री मोहब्बत सिंह बघेल 40
भोपाल
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
41
कु शिखा यादव ग्वालियार वृत्त-2
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री अर्जुन सिंह सोलंकी 42
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
43 श्री विवेक कुमार गोर अनुपपूर
ऑडिट विंग भोपाल
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री. मनीष कुमार जैन 44
बालाघाट
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री देवर लाल पटले 45
सहायक वा. क. अ.
श्री अमित कुमार शर्मा 46
सहायक वा. क. अ.
47 सुश्री दीपिका द्विवेदी
सहायक वा. क. अ.
श्री श्वेता भदौरिया 48
सहायक वा. क. अ.
श्री चन्द्रशेखर व्यास 49
सहायक वा. क. अ.
श्रीमती किरण यादव 50
सहायक वा. क. अ .
51
श्रीपियुष तिवारी
सहायक वा. क. अ.
52 सुश्री ज्वेलिका व्यास
सहायक वा. क. अ.
श्री मानसिंह लोधी 53
श्री सचिन भीलवारे 54
ग्वालियार वृत्त-2
शहडोल वृत्त
आडिट विग इदौर
इंदौर वृत्त-4
इंदौर वृत्त-07
रीवा वृत्त
मुख्यालय
भोपाल वृत-6
एन्टी इवेजन ब्यूरो- बी
सहायक वा. क. अ.
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री प्रशान्त थूल 55
सिवनी वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री पवन शर्मा 56
ग्वालियर वृत्त-2
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री रविप्रकाश तिवारी 57
मण्डला वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
पार्वती सिह ठाकुर 58
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री दीपक सिंह सतरैया 59
दमोह वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
60 श्री अनिल कुमार कौशल टीकमगढ वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
61 श्री अरविन्द्र कुमार प्रजापति नौगाव वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्रीराम अहिरवार 62
बीना वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री नोराल्ड लियोनार्ड 63
जबलपुर वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
64 श्री अमित सिंह ठाकुर वृत्तिकर जबलपुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री प्रियंक श्रीवास्तव 65
भोपाल वृत-4
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री पवन शर्मा 66
ग्वालियर वृत -2
हरदा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्रीमती रजनी यादव 67
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री अमरपाल सिंह 68
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
संगीता मरावी 69
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
70 श्री सुरेश कुमार आर्मो मण्डला वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
71 श्री रविन्द्र कुमार चौरसिया
श्री अगनीश गोयल 72
राजगढ़ वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक.
राजगढ़ वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
73
कु सुप्रिया पाठक सागर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री अरविंद भदकारिया 74
75 श्रीः पवन कुमार भदकारिया दतिया वृत्त
कराधान सहायक
ग्वालियर वृत -3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
1114
क्र. 48-2015-4- ई- बारह -121
राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को प्रश्न पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम
क्रमांक
2
1
पदस्थापना रिमार्क पदनाम
5
4
3
उच्च स्तर
1
इटारसी वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री सूर्यप्रताप सिंह ठाकुर
रतलाम संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी
2
सुश्री श्वेता ऐजरा 3
वाणिज्यिक कर अधिकारी
कु, श्वेता साठे 4
श्रीमती उर्वशी गौतम
नीमच वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
छिदवाडा वृत्त-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
5
श्री आदित्यराज चौहान
इदौर वृत्त-14
वाणिज्यिक कर अधिकारी
6
श्री प्रशांत नागदेवे 7
इदौर वृत्त-14
अशोकनगर वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री राजेश कुमार धाकड 8
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सुश्री पल्लवी मालपानी 9
जबलपूर संभाग-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सुश्री सुमन लता मरावी 10
इंदौर वृत्त-1
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री आलोक कुमार जैन
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री योगेश जाटवा 11
इंदौर वृत्त-1
वाणिज्यिक कर अधिकारी
12
श्री कुश बोहरे
इंदौर वृत्त-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
13
सुश्री स्वातिः जैन
इंदौर वृत्त-5
वाणिज्यिक कर अधिकारी
14
सुश्री वंदना सिन्हा
इंदौर वृत्त-15
सश्रेय
वाणिज्यिक कर अधिकारी
15 श्री मोहम्मद युसुफ खान
इंदौर वृत्त-3
वाणिज्यिक कर अधिकारी
16
श्री राजीव गोयल 17
इंदौर वृत्त-4
वाणिज्यिक कर अधिकारी
डा. राजेश राठौर 18
इंदौर वृत्त-4
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री शिवनंदन तिवारी 19
इंदौर वृत्त-6
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री शैलेन्द्र सिह बुदेला
इंदौर वृत्त-10
वाणिज्यिक कर अधिकारी
20
कु. सोनम रावत 21
इंदौर वृत्त-09
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री विवेक कुमार दुबे
इंदौर वृत्त-12
वाणिज्यिक कर अधिकारी
22
श्रीमती भावना शर्मा 23
रीवा वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री अभिनव त्रिपाठी
बैढन वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री रीतेश टाडिया 24
बीना वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
25 सुश्री दीपका परमार
मुख्यालय
आडिट विग भोपाल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
26
श्रीमती सोनिया जैन 1115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
नाम
कमांक
2 1)
रिमार्क पदनाम
पदस्थापना
5 3
4
उच्च स्तर
आडिट विग भोपाल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
27
श्री बलराम धाकड
वाणिज्यिक कर अधिकारी
28
श्री कमलसिंह गुर्जर 29
गुना वृत्त
सश्रेय
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री एकात राहंगडाले
भोपाल वृतः5
वाणिज्यिक कर अधिकारी
30 श्रीमती मनोरमा तिवारी 31
सतना वृत-1
वाणिज्यिक कर अधिकारी
एकता सोनी
रक्षा मरावी 32
इंदौर वृत -10
वाणिज्यिक कर अधिकारी
इंदौर व्त-7
वाणिज्यिक कर अधिकारी
मीनाक्षी पाण्डेय 33
34
सतना व्त -2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सुमन बघेल .
35
जबलपुर
सश्रेय
वाणिज्यिक कर अधिकारी
आकांक्षा सिंह 36
भोपाल वृत-3
वाणिज्यिक कर अधिकारी
चन्द्रकुवंर सिंह 37
इंदौर वृत-12
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री बृजेन्द्र सिंह 38
श्री अवनीश उपाध्याय वृत्तिकर भोपाल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
39
दतिया वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री दुर्गेश पटेल 40
जबलपुरं वृत्त-4
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री अजय कुमार ओझा 41
श्री राहुल मण्डलोई 42
श्री मोहब्बतसिह बघेल 43 श्री जानकीलाल चरपोटा 44
श्रीमती कविता पन्द्रे 45
कु शिखा यादव 46 श्री अमित कुमार शर्मा 47 श्रीअजुनसिह सोलकी 48 सुश्री दीपिका द्विवेदी 49 श्रीविवेक कुमार गौर 50
श्री श्वेता भदौरिया 51
श्रीमती किरण यादव 52
श्रीपियुष तिवारी 53
डा. अपूर्णा साहू 54
सुश्री ज्वेलिका व्यास 55 श्री मनीष कुमार जैन 56
कु. मीरा मरावी 57
श्री मानसिंह लोधी 58
सचिन भीलवारे 59
ग्वालियर वृत्त-2
सहायक वा. क. अ. : बुरहानपुर वृत्त
सहायक वा. क. अ.
खरगोन वृत्त
सहायक वा. क. अ..
नीमच वृत्त
सहायक वा. क. अ.
सिवनी वृत्त
भोपाल
सहायक वा. क. अ.
सहायक वा. क. अ . ग्वालियार वृत्त-2
सहायक वा. क. अ. ग्वालियार वृत्त-2
सहायक वा. क. अ.
हडोल वृत्त
सहायक वा. क. अ.
अनुपपुर
आडिट विग इदौर
सहायक वा . क. अ.
सहायक वाः क. अ.
इंदौर वृत्त-07
सहायक वा. क. अ.
रीवा वृत्त
सहायक वा . क . अ.
परिक्षेत्र इंदौर-2
सहायक वा. क. अ.
मुख्यालय
सहायक वा. क . अ. आडिट विग भोपाल
सहायक वा. क. अ. वृत्तिकर जबलपुर
सहायक वा. क. अ.
भोपाल वृत-6
सहायक वा. क. अ . एन्टी इवेजन ब्यूरो- बी सश्रेय
सहायक वा. क. अ
रूपेश कुमार जैन 60
श्रीमती रजनी यादव
भोपाल वृत-5
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
61
संश्रेय
हरदा वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
सुश्री मीनाक्षी श्रीवास्तव 62
होशंगाबाद वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
संश्री प्रीति साहू 63
होशंगाबाद वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री संजय सोमकुवर 64
श्री सोमदत्त दीक्षित
सश्रेय
बैतूल वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
65
श्री नमन जैन
बैतूल वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
बैतूल वृत्त 1116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
नाम
कमाक
2
1
66
पदस्थापना रिमार्क पदनाम
3
4
5. उच्च स्तर
सश्रेय
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री राहुल खरे
एईबी भोपाल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
67 श्री संजय कुमार डावर
बुरहानपुर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
68
श्री राजू कनौजे
खरगोन वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
69
श्री विजय मावी 70
जावरा वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री सुमित बारिया 71
मंदसौर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री विजय कुमार गौर 72
धार वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री राहुल सिलाडिया 73
धार वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्रीमती कुसुम मेडा 74
भागवन्ती मर्सकोले
झाबुआ वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
छिदवाडा वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
75
श्री पूरन सिह ठाकुर 76
सिवनी वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री प्रशान्त थूल 77
सिवनी वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री अमरपाल सिह 78
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
सुश्री संगीता मरावी 79
श्री रविप्रकाश तिवारी
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
80
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री गोपाल सिह बरकर्ड
शहडोल वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
81
पार्वती सिह ठाकुर 82
मण्डला वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
डा. मनीष कुमार कलवारी
पीथमपुर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
83
श्री राहुल भारती 84
श्री कैलास चौहान
इंदौर वृत्त-09
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
उज्जैन वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
85. श्री दयाराम वसुनिया 86
उज्जैन वृत्त-2
राजगढ
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री रविन्द्र कुमार चौरसिया 87
सश्रेय
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री अजय मालवीय
राजगढ वृत्त
सश्रेय
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
88
श्री अगनीश गोयल 89
राजगढ वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
कु. सुप्रियापाठक 90 श्री दीपक सिंह सतरैया
सागर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
91 श्री अनिल कुमार कौशल
दमोह वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
92
श्रीविक्रम जैन
टीकमगढ वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
93 श्री अरविन्द्र कुमार प्रजापति
टीकमगढ वृत्त
नौगाव वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
94
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्रीराम अहिरवार 95
श्री नोराल्ड लियोनार्ड
बीना वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
96 श्री अमित सिंह ठाकुर
जबलपुर वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
97
श्री आर्दश पाठक
वृत्तिकर जबलपुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
98
प्रियंक श्रीवास्तव
वृत्तिकर जबलपुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
99 पवन भगवान लाल शर्मा
भोपाल वृत-4
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
100
ग्वालियर वृत -2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
बृजेन्द्र सिंह भाटी 101
श्री रोहित जरीवाला 102
जितेन्द्र प्रताप सिंह 103
मंदसौर वृत
कराधान सहायक
बैतूल वृत्त
कराधान सहायक
शिवपुरी वृत्त
कराधान सहायक
श्री पवन कुमार भदकारिया 104
ग्वालियर वृत्त-3
कराधान सहायक
विजय रघुवंशी
भोपाल वृत्त-5 1117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
नाम
कमांक
2
1
105
अनिल यादव
रिमार्क
पदस्थापना
पदनाम
5
4
3
उच्च स्तर
कराधान सहायक
भोपाल वृत्त-5
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
अरविंद भदकारिया 106
दतिया वृत्त
निम्न स्तर
श्री चन्द्रशेखर व्यास 107
सहायक वा. क. अ.
इंदौर वृत्त-4
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
108 श्री संदीप कुमार डावर 109
नीमच वृत्त
ग्वालियर वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री पवन सुरेश शर्मा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
110 श्री सुरेश कुमार आर्मो
मण्डला वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
111
श्री राकेश कुमरे
उज्जैन वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री हेमंन्द्र सिह राठौर 112
उज्जैन वृत्त-1
वाणिज्यिक कर अधिकारी
113
शिव प्रताप सिंह
टीकमगढ वृत्त
जबलपुर आडिट विंग
वाणिज्यिक कर अधिकारी
ज्योति रानी ब्रम्हे 114
क्र. 48-2015-4- ई- बारह -122
'राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को प्रश्न पत्र कार्यालयीन संगठन एवं प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम
कमांक
रिमार्क
पदस्थापना
पदनाम
उच्चस्तर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
1 श्री सूर्यप्रताप सिंह ठाकुर 2
इटारसी वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
कु. श्वेता साठे
नीमच वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
3
श्रीमती उर्वशी गौतम
छिदवाडा वृत्त-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
4
श्री प्रशांत नागदेवे
इदौर वृत्त-14
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी
5 सुश्री पल्लवी मालपानी
वाणिज्यिक कर अधिकारी
6
श्री कुश बोहरे 7
इंदौर वृत्त-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री मोहम्मद युसुफ खान 8
श्री राजीव गोयल
इंदौर वृत्त-3
वाणिज्यिक कर अधिकारी
9
इंदौर वृत्त-4
वाणिज्यिक कर अधिकारी
डा. राजेश राठौर 10
इंदौर वृत्त-4
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री शिवनंदन तिवारी
इंदौर वृत्त-6
वाणिज्यिक कर अधिकारी
11 श्री शेलेन्द्र सिंह बुंदेला 12
इंदौर वृत्त-10
वाणिज्यिक कर अधिकारी
कु. सोनम रावत 13
इंदौर वृत्त-09
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री विवेक कुमार दुबे
इंदौर वृत्त-12 1118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
पदनाम
कमांक
नाम
रिमार्क
पदस्थापना
वाणिज्यिक कर अधिकारी
14
श्रीमती भावना शर्मा रीवा वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
15
श्री अभिनव त्रिपाठी 16
बैढन वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री रीतेश टाडिया 17
बीना वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सुश्री दीपका परमार 18
मुख्यालय
आडिट विग भोपाल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्रीमती सोनिया जैन 19
श्री बलराम धाकड आडिट विग भोपाल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर अधिकारी
20
श्री कमलसिंह गुर्जर 21
सश्रेय गुना वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री एकात राहंगडाले 22
भोपाल वृतः5
वाणिज्यिक कर अधिकारी
मनोरमा तिवारी सतना व्त -1
वाणिज्यिक कर अधिकारी
23
एकता सोनी इंदौर व्त-10
वाणिज्यिक कर अधिकारी
24
रक्षा मरावी इंदौर वृत-7
वाणिज्यिक कर अधिकारी
25
मीनाक्षी पाण्डेय सतना व्त-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
26
कॅ सुमन बघेल जबलपुर.
वाणिज्यिक कर अधिकारी
आकांक्षा सिंह 27
सश्रेय भोपाल वृत-3
वाणिज्यिक कर अधिकारी
28
चन्द्रकुवंर सिंह इंदौर व्त-12
वाणिज्यिक कर अधिकारी
29
श्री शिव प्रताम सिह टिकमगढ़
वाणिज्यिक कर अधिकारी
30
ब्जेन्द्र सिंह 31
वृत्तिकर भोपाल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
अवनीश उपाध्याय
ज्योति रानी ब्रम्हे 32
दतिया वृत्त
जबलपुर आडिट विंग
वाणिज्यिक कर अधिकारी
33
श्री राहुल मण्डलोई 34
कु शिखा यादव 35 सुश्री दीपिका द्विवेदी 36
श्रीमती किरण यादव 37
डा. अपूर्णा साहू 38 श्री मनीष कुमार जैन 39
कु. मीरा मरावी
श्रीमती रजनी यादव 40
सहायक वा. क. अ.
बुरहानपुर वृत्त
भोपाल
सहायक वा. क. अ .
सहायक वा. क. अ.
हडोल वृत्त
सहायक वा. क. अ.
इंदौर वृत्त-07
परिक्षेत्र इंदौर-2
सहायक वा. क. अ .
सश्रेय आडिट विग भोपाल
सहायक वा. क. अ.
सहायक वा. क. अ .
वृत्तिकर जबलपुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
41
हरदा वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
सुश्री प्रीति साहू 42
होशंगाबाद वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री संजय सोमकुवर 43
श्री नमन जैन बैतूल वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
44
बैतूल वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री संजय कुमार डावर 45
बुरहानपुर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री विजय कुमार गौरे 46
धार वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री राहुल सिलाड़िया
भागवन्ती मर्सकोले 47
धार वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
छिदवाडा वृत्त-2 1119
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
नाम
कमांक
48
पदस्थापना रिमार्क
पदनाम
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री प्रशान्त थूल 49
श्री पवन शर्मा सिवनी वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
50
ग्वालियर वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
पार्वती सिह ठाकुर 51
मण्डला वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
कु. सुप्रिया पाठक 52
सागर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
बृजेन्द्र सिंह भाटी
निम्नस्तर
53
मंदसौर वृत
रतलाम संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सुश्री श्वेता ऐजरा 54
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री आदित्यराज चौहान 55
इदौर वृत्त-14
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री राजेश कुमार धाकड 56
अशोकनगर वृत्त
वाणिज्यिक कर अधिकारी
श्री आलोक कुमार जैन 57
इंदौर वृत्त-1
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सुश्रीस्वाति जैन 58
इंदौर वृत्त-5
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सुश्री वंदना सिन्हा 59
इंदौर वृत्त-15
वाणिज्यिक कर अधिकारी
दुर्गेश पटेल 60
जबलपुर वृत्त-4
वाणिज्यिक कर अधिकारी
अजय कुमार ओझा 61
योगेश जाटवा ग्वालियर वृत्त-2
वाणिज्यिक कर अधिकारी
62
श्री मोहब्बतसिह बघेल 63
श्रीमती कविता पन्द्रे 64 श्री अमित कुमार शर्मा 65 श्री अर्जुनसिह सोलकी 66 श्री विवेक कुमार गौर 67
श्री श्वेता भदौरिया 68
श्री चन्द्रशेखर व्यास 69
श्री पियुष तिवारी 70
सुश्री ज्वेलिका व्यास 71
मानसिंह लोधी 72
सचिन भीलवारे 73
इंदौर वृत्त-1
सहायक वा. क. अ.
खरगोन वृत्त
सहायक वा. क. अ.
सिवनी वृत्त
सहायक वा. क. अ. ग्वालियार वृत्त-2
सहायक वा. क. अ. ग्वालियार वृत्त-2
सहायक वा. क. अ.
अनुपपुर
सहायक वा. क. अ.
आडिट विग इदौर
सहायक वा. क. अ.
इंदौर वृत्त-4
सहायक वा. क. अ .
रीवा वृत्त
सहायक वा. क. अ.
मुख्यालय
सहायक वा. क. अ.
भोपाल वृत-6
सहायक वा. क. अ. एन्टी इवेजन ब्यूरो- बी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
सुश्री मीनाक्षी श्रीवास्तव 74
श्री सोमदत्त दीक्षित होशंगाबाद वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
75
बैतूल वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री राहुल खरे 76
एईबी भोपाल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री राजू कनौजे 77
श्री विजय मावी खरगोन वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
78
जावरा वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री सुमित बारिया 79
मंदसौर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री संदीप कुमार डावर 80
नीमच वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्रीमती कुसुम मेडा झाबुआ वृत्त [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
1120
कमांक
नाम
81
रिमार्क
पदस्थापना
पदनाम
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री पूरन सिह ठाकुर 82
श्री अमरपाल सिह
सिवनी वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
83
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
सुश्री संगीता मरावी 84
श्री रविप्रकाश तिवारी
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
85 श्री गोपाल सिह बरकर्डे
कटनी वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
86
शहडोल वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री सुरेश कुमार आर्मो 87
मण्डला वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
डां मनीष कुमार कलवारी 88
पीथमपुर वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री राहुल भारती 89
इंदौर वृत्त-09
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री राकेश कुमरे 90
श्री हेमंन्द्र सिह राठौर
उज्जैन वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
91
श्री कैलाश चौहान
उज्जैन वृत्त-1
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
92
उज्जैन वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री दयाराम वसुनिया 93
उज्जैन वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री रविन्द्र कुमार चौरसिया 94
राजगढ
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री अजय मालवीय 95
श्री अगनीश गोयल
राजगढे वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
96 श्री दीपक सिंह सतरैया
राजगढ वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
97
दमोह वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री अनिल कुमार कौशल 98
श्री विकम जैन
टीकमगढ वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
99 श्री अरविन्द्र कुमार प्रजापति
टीकमगढ वृत्त
नौगाव वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
100
श्रीराम अहिरवार
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
101 श्री नोराल्ड लियोनार्ड
बीनः वृत्त
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
102
जबलपुर. वृत्त-2
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
श्री अमित सिंह ठाकुर 103
श्री आर्दश पाठक
वृत्तिकर जबलपुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
104
वृत्तिकर जबलपुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
प्रियंक श्रीवास्तव 105
श्री पवन शर्मा
भोपाल वृत-4
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
106
श्री रोहित जरीवाला
ग्वालियर वृत -2
कराधान सहायक
107
बैतुल वृत्त
कराधान सहायक
श्री पवन कुमार भदकारिया
ग्वालियर वृत्त-3
राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त.
1121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018
भाग 1 ]
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल
" कंचनार " ई -5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल
क्र. 703- वि.यो . 496- नग्रानि-2018
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2018
ग्वालियर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन 1973 ) , की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है।"
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर । 4. आयुक्त, नगर पालिक निगम , ग्वालियर ।
अध्याय
क.
अनुसूची
विकास योजना की
सारणी/ कंडिका
कमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
2
4
5
3
1
1
5
ग्वालियर विकास योजना 2021
कंडिका 5.14.1(च) :- डी.आर.डी.ओ. सिटी सेंटर, तानसेन मार्ग की सीमा से 200 मीटर तक केवल 6 मी. की उचाई तक का निर्माण अनुमत होगा ।
कंडिका 5.14.1 (छ) :- थल सेना एवं वायुसेना की सीमा से 100 मीटर तक केवल 6 मी. की उचांई का निर्माण अनुमत होगा ।
सारिणी 5- सा-1 की टीप :-
विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एयरफोर्स से 4 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत, आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध
सारणी /कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग 6
7
कंडिका 5.14.1 (च ) :- डी.आर.डी.ई. सिटी सेंटर, तानसेन रोड की सीमा से 200मीटर तक कोई भी निर्माण DRDE की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नही होगा ।
कंडिका 5.14.1 (छ) :- थल सेना एवं वायुसेना की सीमा से 100/900 मीटर तक कोई भी निर्माण थल सेना एवं वायुसेना की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नही होगा ।
सारिणी 5- सा-1 की टीप :-
विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एयरफोर्स से 4 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत भी आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग प्रदर्शित किए गए है । इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक में 6 मीटर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 फरवरी 2018
1122
वाणिज्यिक में 6 मीटर से अधिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं औद्योगिक उपयोग में 7.2 मी. से अधिक उँचाई एयरफोर्स/ रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नही होगी ।
सार्वजनिक एवं औद्योगिक भू- उपयोग प्रस्तावित किया गया है । इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास की अधिकतम उँचाई 6 मीटर, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक हेतु किए जाने वाले विकास की अधिकतम उँचाई 7.2 मीटर होगी ।
5
2
5-सा-14
पी-1 कॉलम 4
सरल क 15 हेल्थ सेंटर NP के स्थान पर P मान्य होगा ।
ग्वालियर विकास योजना 2021
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
सरल क.86 Local Self, Semi Govt./Govt. Office (गतिविधि) NP के स्थान पर P मान्य होगा ।
सरल क. 123 गैर प्रदूषणकारी उद्योग *
5
कॉलम 13
5-सा-14
कृषि
सरल क. 123 गैर प्रदूषणकारी उद्योग *
सरल क. 124 कृषि पर्यटन सुविधा* *
सरल क. 125 मल्टीप्लेक्स
आवासीय 2
5-सा-14
व्याख्या
i. * गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग । ii ** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार । टीप- सूचना प्रोद्यौगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी । :
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगें । यदि कोई आपत्ति या सुझाव.. प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से ३० दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
स्वाति मीणा नायक, संचालक.