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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

सीहोर विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

Published 01 March 2018

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
136
Identifier
in.gazette.madhya.2018-03-01.136.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

तध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2018- फाल्गुन 10, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016

भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2018

सीहोर विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 871 - वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सीहोर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल

2. कलेक्टर, सीहोर , जिला सीहोर

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, भोपाल

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका सीहोर

271 272

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2018

क्र.

अध्याय अनुसूची

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

(2)

(3)

(4) (1)

4 1

सार्वजनिक एवं

सीहोर विकास योजना 2031

अर्द्ध-सार्वजनिक

4

कृषि

व्याख्या-

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक

(6)

(7) (5)

4

4-सा-11

गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

9

4-सा-11

सूचना प्रौद्योगिकी *,

गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** ,

कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर

समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) अनुसार.

टीप:-उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-03-01.136.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-03-01.136.Extraordinary.