इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
तध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 136]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2018- फाल्गुन 10, शक 1939
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2018
सीहोर विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 871 - वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सीहोर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
2. कलेक्टर, सीहोर , जिला सीहोर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, भोपाल
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका सीहोर
271 272
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2018
क्र.
अध्याय अनुसूची
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका
क्रमांक
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(2)
(3)
(4) (1)
4 1
सार्वजनिक एवं
सीहोर विकास योजना 2031
अर्द्ध-सार्वजनिक
4
कृषि
व्याख्या-
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक
(6)
(7) (5)
4
4-सा-11
गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
9
4-सा-11
सूचना प्रौद्योगिकी *,
गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** ,
कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर
समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) अनुसार.
टीप:-उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
स्वाति मीणा नायक, संचालक.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.