ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 140]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2018-फाल्गुन 10, शक 1939
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 मार्च, 2018
क्र. एफ- 5-1-2018 - पंद्रह 1.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 17 सन् 1961 ) की धारा 24 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचित करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकृत " अ " वर्ग के किसी नागरिक सहकारी बैंक में किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा अंश धारण करने की अधिकतम सीमा रुपए 4,00,000/ - ( रुपए चार लाख ) होगी जोकि बैंक की अंशपूंजी के एक पंचमांश से अनधिक होगी. यह उपबंध उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में लागू होंगे और सिर्फ तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक कि संबंधित बैंक भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा वर्गीकृत " अ " वर्ग में रहता है.
No. F 5-1-2018 -XV- 1 . In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 24 of the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act , 1960 (No. 17 of 1961 ) the State Government , hereby, notifies that the maximum limit of the share helding by an individual member in an Urban Co - operative Bank of category "A " classified by the Reserve Bank of India shall be Rs . 4,00,000/- (Rupees Four Lac) whicth shall not be more than one fifth of the share capital of the Bank . This provision shall be applicable in successive financial years and shall remain in force till the concerned bank remains in category " A " classified by the Reserve Bank of India .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज सिन्हा , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .