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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 09, Part Part 1, 02 March 2018

Published 02 March 2018

Type
Ordinary
Gazette no.
09
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2018-03-02.09.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्र

श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2018- फाल्गुन 11 , शक 1939

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

को अनुच्छेद 316 ( 1 ) के अन्तर्गत अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, अपने कार्यों के साथ- साथ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं .

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्र. एफ-6-34-2015- एक-( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री भास्कर चौबे, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

के. के. कातिया, अपर सचिव.

1123

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

1124

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-1 ( बी ) 35-17- बी-4- दो. राज्य शासन द्वारा , राज्य सेवा परीक्षा-2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 6642-59-2016- चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:-

मैरिट क्र. /अनुक्रमांक

सीट (4)

नाम (3)

(2)

स. क्र. (1)

10/124027

1.

UNRF

सुश्री शशि मिश्रा 2.

21/265122

UNR

सुश्री रेशम द्विवेदी भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. एफ -1 ( ए) -83-2013- ब-2-दो.- राज्य शासन , द्वारा , श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, 2006 सेनानी, 10वीं वाहिनी सागर को परिवार सहित केरल जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 से 24 फरवरी 2018 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17 ) के विस्तार वर्ष 2017 में ( पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए ) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है: - 1. श्री आर. आर. एस. परिहार स्वयं

2. श्रीमती अंजना सिंह पत्नी

3. करनवीर सिंह

पुत्र

नियुक्तिका दावा समाप्त करने का कारण (6)

श्रेणी (5)

GEN राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयनित होने के कारण राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरांत उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं नियुक्ति का दावा समाप्त करने हेतु प्रस्तुत लिखित आवेदन पत्र दिनांक 11-12-2017 के आधार पर.

GEN संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2016 में भारतीय राजस्व सेवा में चयनोपरांत लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षणरत होने के फलस्वरूप राज्य सेवा परीक्षा 2015 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण नहीं करने की लिखित सूचना पत्र दिनांक 4-12-2017 के आधार पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले , उपसचिव.

(2) श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य उप सेनानी , 10वीं वाहिनी सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. आर. एस . परिहार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सेनानी , 10वीं वाहिनी सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

1125

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. एफ-1 ( बी ) 111-2016- बी-4- दो, राज्य शासन , द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100 + ग्रेड पे 5400/ - में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता

स. क्र.

पदस्थापना कार्यालय/स्थल लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

होशंगाबाद 07

1

श्री संदीप मालवीय, म. नं. 20, बृजपुरा, ग्राम व पोस्ट भैरवगढ़, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन म. प्र. -456006.

( 2 ) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(5 ) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी .

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .

(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण - पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1126

( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के पत्र क्र. 8943/ 16/2016 /चयन दिनांक 1 सितम्बर 2016 द्वारा सूचित किये गये अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2013 में चयनित आवेदकों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्र. 5587/2016 दायर की गई है. मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 19 अगस्त 2016 अनुसार चयनित आवेदकों की नियुक्ति उक्त याचिका में मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगी.

( 12 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

( 13 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र. एफ 1 ( ए) 169-1989 - ब-2- दो. राज्य शासन , श्री एस . एल. थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 17-18 फरवरी 2018 एवं 4 मार्च 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे , का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कल्याण पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विसबल पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

फा. क्र. 17- ( ई ) -83-03- इक्कीस - ब- ( एक) -448-018 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-2003 - इक्कीस - ब( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 29 , 34, 59, 84, एवं 100 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम

(2)

(1)

धार

"29 .

धार (3) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार ) (4)

सिविल जिला धार का समस्त विद्युत् क्षेत्र के समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 30 , 31 एवं 32 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

1127

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

खण्डवा

34.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.

59.

मंदसौर भानपुरा

(4)

सिविल जिला खण्डवा का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र.

भानपुरा का विद्युत् क्षेत्र

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भानपुरा

सतना

84.

अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना

100

शिवपुरी, पिछोर

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.

सिविल जिला सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84- ए, 85 एवं 85 - ए में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

पिछोर एवं खनियाधाना का विद्युत् क्षेत्र F. No. 17(E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -448-18 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 24th September , 2010 namely:-

AMENDMENT In the said notification , in the Table , for serial numbers 29 , 34, 59 , 84 and 100 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE S. No.

Name of Special Court

(3) Name of the Civil District (2)

(1)

Dhar

"29 .

IInd Additional Sessions Judge , Dhar.

Khandwa

34.

IInd Additional Sessions Judge , Khandwa .

59.

Mandsaur , Bhanpura.

Additional Sessions Judge , Bhanpura .

Satna

84.

VIIIth Additional Sessions Judge, Satna .

100

Shivpuri , Pichore.

Additional Sessions Judge to Ist Additional Sessions Judge , Pichore.

Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)

All Electricity area of Civil District Dhar (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 30 , 31 & 32) , All electricity area of Civil District Khandwa .

Electricity area of Bhanpura .

All Electricity area of Satna Rural of CivilDistrict Satna ( excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 84 -A , 85 & 85- A) .

Electricity area of Pichore & Khaniyadhana .

1128

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

फा. क्र. 17- (ई ) -83-03- इक्कीस- ब-( एक ) -448-018 .-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 14 , 18 , 21 , 22 , 29, 34 , 36, 44- ए, 59, 84 एवं 100 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः -

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम स. क्र. सिविल जिले का नाम

(3) (2)

(1)

" 14

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गोहद

भिण्ड गोहद

18

छतरपुर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.

21

छिन्दवाड़ा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.

22

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा

छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा

धार

29

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.

34 खण्डवा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खण्डवा.

44-ए. होशंगाबाद इटारसी.

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी.

59

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भानपुरा मंदसौर, भानपुरा .

सतना

84

अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना

100

शिवपुरी, पिछोर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिछोर.

विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम

(4)

श्री सतीश कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश, गोहद

श्री संजय कुमार जैन ( जूनि -2 ) , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.

श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.

श्री शशिकांत वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अमरवाड़ा.

श्रीमती शुभ्रा सिंह , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.

श्री तपेश कुमार दुबे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.

श्री दीपक बंसल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इटारसी.

श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भानपुरा.

श्री आदेश कुमार मालवीय , अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.

श्री संजय गोयल , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिछोर.

1129 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( one ) -448-2018 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI- B( 1) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 24th September, 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial numbers 14 , 18 , 21 , 22, 29 , 34 , 36 , 44 -A, 59 , 84 and 100 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of the Judge of the Special Court

Name of Special Court

(4)

(3)

Name of the CivilDistrict (2)

(1)

"14.

Bhind, Gohad

Ist Additional Sessions Judge , Gohad.

Shri Satish Kumar Gupta , 1st Additional Sessions Judge , Gohad.

18.

Chhatarpur

IInd Additional Sessions Judge , Chhatarpur .

Shri Sanjay Kumar Jain ( Jr. - 11) IInd Additional Sessions Judge , Chhatarpur.

Chhindwara

21.

IInd Additional Sessions Judge , Chhindwara .

Shri Mahendra Kumar Tripathi , IInd Additional Sessions Judge , Chhindwara .

22.

Additional Sessions Judge , Amarwara .

Chhindwara Amarwara .

Shri Shashikant Verma , Additional Sessions Judge , Amarwara .

Dhar

29.

IInd Additional Sessions Judge , Dhar .

Smt . Subhra Singh , IInd Additional Sessions Judge , Dhar .

Khandwa

34.

IInd Additional Sessions Judge , Khandwa .

Shri Tapesh Kumar Dubey , IInd Additional Sessions Judge , Khandwa.

44-A.

Hoshangabad Itarsi .

Ist Additional Sessions Judge , Itarsi.

Shri Deepak Bansal , 1st Additional Sessions Judge , Itarsi .

59.

Shri Hitendra Kumar Mishra , Additional Sessions Judge , Bhanpura .

Additional Sessions Judge , Bhanpura.

Mandsaur Bhanpura.

Satna

84.

VIIIth Additional Sessions Judge , Satna .

Shri Adesh Kumar Malviya , VIIIth Additional Sessions Judge , Satna.

100.

Shivpuri Pichore .

Shri Sanjay Goyal , Additional Judge to Ist Additional Sessions Judge Pichore .

Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge , Pichore .

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करता है:-

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018

1. श्री वैभव मंडलोई ADJ , अम्बाह .

2. श्री आशुतोष मिश्रा, V ADJ रीवा.

3. श्री शरद भामकर, I ADJ , कोतमा, जिला अनूपपुर .

4. श्री शिवकान्त, III ADJ , गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर.

फा. क्र. 749-इक्कीस- ब ( दो ) - 2018.- राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1130

5. श्री सुनील कुमार जैन ( वरिष्ठ ) , ASJ, विशेष न्यायालय क्र. 10 विद्युत् अधिनियम सागर.

6. श्री पमदेश शाह, सचिव मंदसौर न्यायिक जांच आयोग इन्दौर.

7. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, III ADJ, जबलपुर.

8. डॉ. कुलदीप जैन , II ADJ , भिण्ड

9. श्री विवेक कुमार गुप्ता VIII ADJ ग्वालियर, 10. श्री रामप्रसाद सोनकर, ADJ , निवारी जिला टीकमगढ़ 11. श्री विष्नु कुमार सोनी, VI ADJ , धार

12. श्री विजय सिंह कवाछा, ADJ , चाचोड़ा जिला गुना 13. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, II ADJ , शिवपुरी 14. श्री शमरोज खान , I ADJ, ब्यावरा जिला राजगढ़ 15. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, VIII ADJ , भोपाल 16. श्री शैलेन्द्र नगोत्रा, ADJ , नौगांव जिला छतरपुर 17. श्री मनोज कुमार मंडलोई , ADJ , लखनादौन , जिला सिवनी 18. श्री भूरेलाल प्रजापति, XV ADJ , इन्दौर

19. श्री हेमन्त जोशी , III ADJ, डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इन्दौर.

20. श्री कृपा शंकर शाक्या, I ADJ , सोहागपुर जिला होशंगाबाद.

21. श्री प्रमोद कुमार , ADJ , बीना जिला सागर 22. श्री अखलेश कुमार मिश्रा, AJ to I ADJ , सिंगरौली हेडक्वार्टर, बैढ़न.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

23. श्री प्रशांत कुमार निगम , I ADJ , वारासिवनी जिला बालाघाट.

24. श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा , XV ADJ , भोपाल 25. श्री जगदीश चन्द्र राठौर, V ADJ , मंदसौर

26. श्री धर्मपाल सिंह सिवाच , ASJ , विशेष न्यायालय क्र. 09 विद्युत् अधिनियम, जबलपुर .

27. श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त प्रमुख जज परिवार न्यायालय, ग्वालियर.

28. श्री संजय कुमार कस्तवार III ADJ , रीवा.

29. श्री माखनलाल जोध, II ADJ , बालाघाट

30. श्री विवेक सिंह रघुवंशी, I ADJ , मण्डलेश्वर 31. श्री धीरेन्द्र सिंह , XIV ADJ , इन्दौर

32. श्री प्रियदर्शन शर्मा, IV ADJ , रतलाम

33. श्री गोपाल सिंह नेताम, ADJ , देवसर सिंगरौली, हेडक्वार्टर, बैढ़न.

34. श्री किश्ना अतूलकर , ASJ , विशेष न्यायालय क्र. 02 विद्युत् अधिनियम , भोपाल.

35 . श्री राजदीप सिंह ठाकुर, ADJ, ब्यौहारी जिला शहडोल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्र. एफ- 5-10-2011-उन्तीस-2.- राज्य शासन एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 क ) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो , तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता है:-

नाम एवं पता

क्र.

(2)

(1)

1 श्री नागेन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. श्री लल्लू लाल चौरसिया वार्ड क्रमांक 8 , गांधी चौक डिण्डोरी (म. प्र. ) .

2 श्रीमती ममता पांडेय पत्नी श्री परमेश्वर कुमार पांडेय एच -06 , कलेक्ट्रेट कॉलोनी डिण्डोरी ( म. प्र. ) .

(2) उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

पद की श्रेणी

(4) अनारक्षित जिला उपभोक्ता फोरम का नाम (3) डिण्डोरी

डिण्डोरी

आरक्षित (महिला) 2.1 कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे.

2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा .

2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे .

2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

(3 ) सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

1131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

क्र. एफ- 5-10-2011-उन्तीस- 2.- राज्य शासन एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 क ) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता है:-

पद की श्रेणी क्र.

नाम एवं पता

जिला उपभोक्ता फोरम का नाम

(4)

(2)

(3)

(1)

अनारक्षित

उज्जैन

1 श्री अतुल जैन पिता कैलाशचन्द्र जैन , 19 नयापुरा , गौतम मार्ग , उज्जैन (म. प्र. ) .

उज्जैन

आरक्षित ( महिला) 2 श्रीमती विनिता बंसल पत्नी स्व. श्री प्रहलाद दास बंसल, 301 लक्ष्मीनगर, उज्जैन ( म. प्र. ) .

अनारक्षित 3

बैतूल

श्री अजय श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड गर्ग कॉलोनी , बैतूल.

(2 ) उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

2.1 कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे .

2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.

2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा .

2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.

2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

(3 ) सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे .

क्र. एफ- 5-10-2011 - उन्तीस - 2.- राज्य शासन एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 क) अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, तक के लिए सदस्य के पद पर नियुक्त करता है: -

पद की श्रेणी क्र.

नाम एवं पता

(4)

(2)

जिला उपभोक्ता फोरम का नाम (3)

(1)

अनारक्षित 1

राजगढ़

श्रीमती राजेश्वरी औझा, श्री अविनाशचन्द्र औझा शिवप्रताप नगर, बायपास रोड, राजगढ़ (म. प्र. ) .

( 2 ) उक्त सदस्य की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

2.1 कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रत्येक निर्धारित कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे .

2.2 बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के फोरम की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा .

2.3 केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

2.4 राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.

2.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता संरक्षण नियम , 1987 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.

(3 ) सदस्य संबंधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1132

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्र. एफ- 11-05-2006-उन्तीस- 2.-विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2017 के अनुसार श्री श्रीकांत बनोठ, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत किया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-346-2017-5- एक, दिनांक 27 सितम्बर 2017 के अनुसार श्री श्रीकांत बनोठ, संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन का कलेक्टर, शाजापुर के पद पर स्थानांतरण आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा श्री श्रीकांत बनोठ को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन , भोपाल के संचालक मंडल के संचालक पद से मुक्त करता है.

क्र. एफ - 11-05-2006- उन्तीस - 2.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2017 द्वारा श्री मनोज कुमार जैन, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. भोपाल के संचालक मंडल में संचालक के पद पर मनोनीत किया गया था.

(2) क्र. एफ-11-05-2006 - उन्तीस-2.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में श्री मनोज कुमार जैन, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को संचालक मंडल में संचालक के पद से विमुक्त किया जाकर श्री शक्तिशरण , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को संचालक के पद पर मनोनीत करता है.

क्र. एफ - 11-05-2006- उन्तीस-2.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी ) के अन्तर्गत श्री राजीव चन्द्र दुबे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर मनोनित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरेन्द्र सिंह रावत , उपचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2018

क्र. 128-135-2018- ए- सोलह- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1982 ( 1983 का 36 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ11-29- 2013-1-9 , दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1111-19-2014-ए-16, दिनांक 29 जुलाई 2016 जिसके तहत मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री ओमप्रकाश धुर्वे, माननीय श्रम मंत्रीजी को सौंपा गया था, को अधिक्रमित करते हुए श्री बालकृष्ण पाटीदार, माननीय राज्य मंत्रीजी ( स्वतंत्र प्रभार ) , श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपता है.

क्र. 130-143-2018- ए- सोलह. राज्य शासन, एतद्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन ) अधिनियम, 1996 ( 1996 का 27 ) की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1014-1015-19-2014 - ए-16 , दिनांक 15 जुलाई 2016 जिसके तहत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री ओमप्रकाश धुर्वे, माननीय श्रम मंत्रीजी को सौंपा गया था , को अधिक्रमित करते हुए श्री बालकृष्ण पाटीदार, माननीय राज्य मंत्रीजी ( स्वतंत्र प्रभार ) , श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपता है .

क्र. 132-142-2018 - ए-सोलह - राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1982 (क्रमांक 13 सन् 1983 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 के अनुपालन में मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर के अध्यक्ष पद का प्रभार श्री बालकृष्ण पाटीदार, माननीय राज्य मंत्री जी ( स्वतंत्र प्रभार ) , श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

1133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2018

क्र. एफ- 13-4-2017- बी- ग्यारह. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 ( 1932 का सं. 9 ) की धारा 71 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भागीदारी ( फर्मों का रजिस्ट्रीकरण ) नियम, 1951 में, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा ( 3 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक, में दिनाक 16 जून 2017 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है , निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 में, खण्ड ( एक ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् : -

" ( एक) अधिकतम फीस अधिकतम फीस निम्नानुसार उद्‌गृहीत की जाएगी:-

दस्तावेज या कृत्य जिसके विषय में फीस देय है (1)

धारा 58 के अधीन कथन

धारा 60 के अधीन कथन

धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना

धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना

धारा 63 के अधीन सूचना

धारा 64 के अधीन आवेदन

धारा 66 की उपधारा ( 1 ) के अधीन फर्म्स के रजिस्टर का निरीक्षण

धारा 66 की उपधारा ( 2 ) के अधीन फर्म्स के संबंधित दस्तावेजों

का निरीक्षण.

धारा 67 के अधीन प्रतिलिपियां

अधिकतम फीस (2)

छः सौ पांच रुपए

एक सौ बीस रुपए

एक सौ बीस रुपए

साठ रुपए

एक सौ बीस रुपए

साठ रुपए

उन्तीस रुपए

उन्तीस रुपए

चौदह रुपए ( प्रत्येक सौ शब्द या उसके भाग के लिए)".

No. F - 13-4-2017 - B - 11 . In exercise of the Powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 , (No. 9 of 1932) , the State Government hereby , makes the following further amendment in the Madhya Prrdesh Partnership (Registration of Firm ) Rules , 1951 , the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , Dated 16th June 2017 , as required by Sub- Section (3 ) of Section 71 of the said Act , namely :-

AMENDMENT

In the said rules for rule 19, for clause ( i) the following clause shall be substituted namely:--

"( i) Maximum Fees - The Maximum fees shall be levied as under:-

Document or act in respect of which The fee in payable

(1)

Statement under section 58

Statement under section 60 Intimation under section 61 Intimation under section 62 Notice under section 63

Application under section 64 Inspection of the Register of Firms under sub - section

( 1) of section 66 .

Inspection of documents relating to a firm under

sub- section ( 2) of Section 66.

Copies under section 67

Maximum Fee

(2)

Rupees Six hundred five Rupees One hundred Twenty Rupees One hundred Twenty Rupees Sixty

Rupees One hundred Twenty Rupees Sixty

Rupees Twenty Nine

Rupees Twenty Nine

Rupees Fourteen ( For each hundred words or part thereof) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के बरोनिया, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1134

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. 399-2018 - पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम किशोर न्याय बोर्ड और

उसका मुख्यालय

(4)

(3)

(2)

(1)

मंदसौर

मंदसौर

1.

श्रीमती शबनम कादिर मंसूरी , JMFC No. 399-2018-50-2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :-

SCHEDULE

S.No.

Name of the

District

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

Name of the Principal Magistrate & Designation (4)

(3)

Smt . Shabnam Kadir Mansoori , JMFC

Mandsaur

(1) 1.

(2) Mandsaur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018 मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

एफ- 31-1-2011 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-1-2011 - दस 3 , दिनांक 16 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

क्र. एफ- 31-1-2011 - दस- 3.- मध्यप्रदेश वन उपज ( व्यापार विनियमन ) अधिनियम, 1969 की धारा 22- क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2016 की पुष्टि करता है कि सालबीज सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में " विनिर्दिष्ट वनोपज " नहीं रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

1135

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

Bhopal the 16th February 2018

No. F- 31-1-2011 - X - 3- In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of Section 22 - A of the Madhya Pradesh Van Upaj ( Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1969 , the State Government hereby, confirms thatvide even numbered order dated 25th October 2016 , Sal seed shall not be " specified forest produce " in whole ofMadhya Pradesh State .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT . ANIL KUMAR KHARE , Secy .

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र. एफ-7-2-2018- अठारह 6. - राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्र. 3 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) ( च) तथा धारा-6 एवं 7 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मीना राजेन्द्र पटेल , रेहटी जिला सीहोर को मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल का अशासकीय सदस्य मनोनीत करता है. मनोनीत सदस्य की पदावधि उक्त अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 10 में निहित प्रावधानों के अध्यधीन अधिकतम 03 वर्ष की कालावधि के लिए रहेगी .

(2) मनोनीत सदस्य की पदावधि आदेश जारी होने के दिनांक से प्रारंभ होगी.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018

क्र. एफ - 3-81-2017-18-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 6273-01 -उपां-टी सी- भोपाल, 2017 दिनांक 13 नवम्बर 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

ग्राम

खसरा क्र .

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

(2)

(1)

7.850

खसरा क्रमांक

1 ग्राम अचारपुरा

0.640 1.627

259/2, 261 267/2/1

(1) विद्यमान मार्ग को बाउन्ड्रीवाल /गेट के द्वारा अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा.

अनुसूची

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक कृषि

कुल रकबा 10.117 हेक्टे.

(2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2018

क्र. एफ- 3-32-2017-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1136

3-32-2017 - अठारह -5, दिनांक 11 मई 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है: -

उपांतरण का विवरण

विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण अध्याय 6

कंडिका 6.8.5 ( 4 ).- वाणिज्यिक मार्ग चिन्हित किये जाने के फलस्वरूप यातायात और पार्किंग के अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए ऐसे मार्गों पर सामूहिक पार्किंग क्षेत्र निर्धारण किये जायेंगे . यदि कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तो यथासंभव उक्त मार्ग पर भूमि/ प्लाट ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा अथवा पार्किंग सुविधाओं ( बहुतलीय पार्किंग को प्राथमिकता ) के निर्माण के लिये अधिगृहित किया जा सकेगा. इस प्रकार की पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक साझेदारी ( पी.पी.पी. ) पद्धति अपनाई जा सकती है. इस प्रकार सुविधा निर्मित होने के पश्चात् ही मार्ग पर वाणिज्यिक उपयोग स्वीकार्य होगा .

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः-

कंडिका 6.8.5 ( 4 ).- वाणिज्यिक मार्ग चिन्हित किये जाने के फलस्वरूप पार्किंग के अतिरिक्त भार को देखते हुए अतिरिक्त पार्किंग प्रावधान प्रत्येक भूखण्ड से किया जाना आवश्यक होगा. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में वाणिज्यिक उपयोग हेतु 50 वर्गमीटर पर एक पार्किंग हैंतु क्षेत्र आरक्षित करने का प्रावधान है तथा विकास योजना की कंडिका-6.16.8 ( 2 ) के अनुसार पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 के अनुसार ही पार्किंग हेतु क्षेत्र आरक्षित करना आवश्यक होगा. पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग हेतु पार्किंग क्षेत्र के 50 प्रतिशत अतिरिक्त पार्किंग का भी प्रावधान भूखण्ड में ही किया जाये.

वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग पर अतिरिक्त पार्किंग हेतु 25 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया जाये. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

सी. के. साधव, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र. एफ- 11-02-2018- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन 1137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

स्वामित्व

क्षेत्रफल

राज्य जिला तहसील

स्मारक की सीमा

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं स्थानीय क्षेत्र का नाम

राजस्व क्षेत्र

क्रमांक जो

संरक्षण अधीन

सम्मिलित

होना है

(7)

(9)

(10)

(6)

(8)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

नहीं

शासन

पन्ना

पन्ना

. नं. 2439 जु.1

म. प्र .

80×60 फुट.

0.044 हे.

मिर्जा राजा ख का मकबरा पन्ना.

जनपद कार्यालय के पास , पन्ना.

क्र. एफ- 11-03-2018- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है:

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

क्षेत्रफल स्वामित्व

राज्य

तहसील

जिला

स्मारक की सीमा

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं स्थानीय क्षेत्र का नाम

राजस्व क्षेत्र

क्रमांक जो

संरक्षण अधीन

सम्मिलित

होना है

(10)

(7) (8)

(5)

(6)

(3)

(1) (2)

(4)

(9) नहीं

175×131

शासन

ख. नं. 3175

पन्ना

म. प्र.

पन्ना

0.210 हे.

सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.

महाराजा हृदय शाह का मकबरा , पन्ना.

नहीं

121×92

शासन

ख. नं. 3175

म. प्र. पन्ना

0.102 हे.

पन्ना सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.

महाराजा हृदय शाह की रानी का मकबरा पन्ना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1138

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा पुरानी जेल परिसर एवं टी. टी . नगर, दशहरा मैदान , भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 26 फरवरी 2018 से दिनांक 28 मार्च 2018 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा, उपसचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्र. 1621-1261-2017- ए-16 . चूंकि, अध्यक्ष/महासचिव, सिनकॉम फॉर्मास्यूटिकल मजदूर कर्मचारी यूनियन एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक, सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है .

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त विवाद को नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय , इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है :-

अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में प्रतिमाह बढ़ोत्तरी किया जाना औचित्य पूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

2. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को सर्विस अलाउन्स दिया जाना औचित्य पूर्ण है ? यदि हां तो कितना ? इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

3. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों के मकान भत्ते में प्रतिमाह वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के वाशिंग अलाउन्स में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

[ भाग 1 5. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को प्रतिवर्ष 15 दिन का अतिरिक्त संवैतनिक अवकाश के साथ एल . टी. ए. के रूप में रुपये 7000/ - दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

6. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों का बोनस एवं अतिरिक्त एक्सग्रेसिया के रूप में अतिरिक्त बोनस दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

7. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों को जो श्रमिक ईएसआयसी की रेंज से बाहर हो चुके हैं तथा भविष्य में होते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों के लिये सर्वसुविधा युक्त हॉस्पिटल इंदौर, महू एवं पीथमपुर में एक - एक हॉस्पिटल में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना जिसमें ओ. पी . डी. की सुविधा भी सम्मिलित हो तथा जिसके बिल का भुगतान कंपनी द्वारा वहन करना अधिकृत हॉस्पिटल के अलावा किसी अन्य हॉस्पिटल में किसी बीमारी का ईलाज होता है तो संबंधित पेपर दिखाकर बिल का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

8. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में कंपनी में या ईलाज का खर्च एवं श्रमिक के परिवार को रुपये 6,00,000/ - की राशि कंपनी द्वारा दी जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

9. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों को समस्त लोन जैसे जनरल , मैरिज लोन , हाउसिंग , व्हीकल, एज्यूकेशन , त्यौहार एवं ग्रेन लोन दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

10. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे केंटिन से खाने एवं नाश्ते में 90 प्रतिशत कंपनी की भागीदारी एवं श्रमिक की 10 प्रतिशत की मान से किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये?

11. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों को जहां वह निवास करते हैं वहां से कंपनी तक बस की सुविधा श्रमिकों के बच्चों के लिये स्कूल व कॉलेज हेतु बस सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

12. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना की सुविधा, श्रमिकों के बच्चों शिक्षा , खेलकूद व अन्य क्षेत्रों में स्कूल, तहसील, जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर उपलब्धि हासिल करने पर कंपनी द्वारा शील्ड एवं प्रोत्साहन राशि देने एवं श्रमिकों के बच्चों को 8 वीं के बाद कम्प्यूटर लैपटॉप दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

13. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों को प्राप्त हो रहे अवकाश जैसे केजुअल लीव ( सी . एल. ) प्रति वर्ष 15 सी. एल. एवं वर्ष में बची सी. एल. को ई. एल. में परिवर्तन, स्पेशल सिक लीव ( एस.

भाग 1 ]

एस. एल. ) सर्विस लीव होलीडेज संवैतनिक अवकाश में वृद्धि करते 14 दिन जिन श्रमिकों ने शार्ट लिव नहीं लिया उन्हें एक अतिरिक्त अवकाश निर्धारित किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

14. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को गर्मी में ठंडा एवं ठंड के समय कॉफी व्यवस्था ठेका श्रमिकों के लिये अलग से केन्टिन व्यवस्था जहां बैठकर खाना खाया जा सके, खाने की गुणवत्ता अच्छी किस्म की हो ? दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

15. क्या कार्यरत श्रमिकों को कार्य हेतु अन्य विभागों में स्थानांतरित किये जाना है उन्हें यूनियन से चर्चा करने के पश्चात् ही ट्रान्सफर लेटर सहित मूलवेतन में बढ़ोत्तरी के साथ स्थानांतरण किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

16. क्या कार्यरत श्रमिकों में यदि मेडिकल अनफिट होने या स्थाई रूप से विकलांग होने पर पारिवारिक सदस्य को योग्यतानुसार नियुक्ति दी जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

17. क्या कार्यरत श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के समय कंपनी की ओर से कन्यादान स्वरूप राशि प्रदाय की जाना औचित्यपूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

18. क्या कार्यरत श्रमिकों को प्रति वर्ष 2 जोड़ी यूनिफार्म जिसमें दो पेन्ट, दो टीशर्ट , दो कैप, दो जोड़ी मोजे दिये जाना एवं महिला श्रमिकों को दो साड़ी, दो ब्लाऊज पीस , दो पेटीकोट, ब्लाऊज सिलाई शुल्क प्रदाय किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

19. क्या कार्यरत श्रमिकों को दो जोड़ी जूते लिबर्टी कंपनी के प्रदाय किये जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?

20. क्या कार्यरत श्रमिकों को प्रतिवर्ष बरसाती रेनकोट एक पीस उच्च क्वालिटी का एवं एक वर्ष में एक स्वेटर या एक जैकेट, एवं प्रतिवर्ष ठंड में दो इनर प्रदाय किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

21. क्या कार्यरत श्रमिकों को दीपावली पर गिफ्ट व दो किलो मिठाई उच्च क्वालिटी की दी जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

22. क्या कार्यरत श्रमिकों को उक्त समझौता दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 से 30 सितम्बर, 2019 तक तीन वर्ष के लिये प्रभावशील किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

1139

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

23. क्या कार्यरत् श्रमिकों को जो सुविधा वर्तमान में चालू है वे पूर्ववत् चालू रखना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

24. क्या कार्यरत श्रमिकों के लिये 2 लाख की दुर्घटना पॉलीसी शुरू किये जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए?

25. क्या कार्यरत श्रमिकों की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में परिवार के किसी एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार अनुकंपा नौकरी दी जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए?

एवं उक्त के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए.

क्र. 1625-1262-2017- ए-16 . चूंकि, राष्ट्रीय रूचि सोया इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ इंदौर के एवं सेवानियोजक प्रबंधक/ संचालक रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मांगलिया जिला इन्दौर के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 ( क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त विवाद को नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय , इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है : -

अनुसूची

1. क्या संस्थान संघ प्रबंधक/संचालक, रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मांगलिया जिला इंदौर में उक्त संघ राष्ट्रीय रूचि सोया इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ इंदौर अधिनियम 1976 के अंतर्गत 10 प्रतिशत की सदस्यता है .

और क्या प्रबंधक/संचालक, रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मांगलिया जिला इंदौर को संस्थान राष्ट्रीय रूचि सोया इण्डस्ट्रीज कर्मचारी संघ इंदौर में मांग प्रस्तुत करने की पात्रता है. यदि हां तो अधिकारिता है यदि हां तो. -

(1) क्या राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 के अनुसार/ संस्थान के सभी श्रमिकों को उनकी श्रेणी के अनुसार मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, एरियर्स सहित भुगतान किया जाना वैद्य है एवं उचित है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

(2) क्या संस्थान में बोनस कानून ( संशोधन ) 2014 का अक्षरशः पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं तो इसे प्रभावशील किये जाने की क्या योजना होना चाहिए?

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1140

(3)

यदि हां तो कितना एवं इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

क्या संस्थान में जनरल शिफ्ट में कार्यवधि प्रातः 8.00 से सायं 4.00 बजे की मांग किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

(4) क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र पोशाक नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को उपरोक्त मांग के संबंध में क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

क्र. 1630-1260-2017-16.-चूंकि, अध्यक्ष/महासचिव, मजदूर एकता श्रमिक कर्मचारी संघ राउ के एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है .

7. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों को जो श्रमिक ईएसआयसी की रेंज से बाहर हो चुके है या भविष्य में वहां होते हैं तो उनके एवं परिवार के सदस्यों के लिये सर्वसुविधा युक्त हॉस्पिटल इंदौर, महू एवं पीथमपुर में एक - एक हॉस्पिटल में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना जिसमें ओ. पी . डी. की सुविधा भी सम्मिलित हो तथा जिसके बिल का भुगतान कंपनी द्वारा वहन अधिकृत हॉस्पिटल के अलावा किसी अन्य हॉस्पिटल में किसी बीमारी का ईलाज होता है तो संबंधित पेपर दिखाकर बिल का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

8. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में कंपनी में या ईलाज का खर्च एवं श्रमिक के परिवार को रुपये 5,00,000/- की राशि कंपनी द्वारा दी जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त विवाद को नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है :-

9. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों को समस्त लोन जैसे जनरल , मैरिज लोन , हाउसिंग , व्हीकल, एज्यूकेशन , त्यौहार एवं ग्रेन लोन दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

अनुसूची

10. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे केंटिन से खाने एवं नाश्ते में 90 प्रतिशत कंपनी की भागीदारी एवं श्रमिक की 10 प्रतिशत की मान से किया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये ?

1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में प्रतिमाह बढ़ोत्तरी किया जाना औचित्य पूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

2. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को सर्विस अलाउन्स दिया जाना औचित्य पूर्ण है ? यदि हां तो कितना ? इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

11. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों को जहां वह निवास करते हैं वहां से कंपनी तक बस की सुविधा श्रमिकों के बच्चों के लिये स्कूल व कॉलेज हेतु बस सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

3. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों के मकान भत्ते में प्रतिमाह वृद्धिकिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए.

4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के वाशिंग अलाउन्स में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए?

12. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना की सुविधा, श्रमिकों के बच्चों शिक्षा , खेलकूद व अन्य क्षेत्रों में स्कूल , तहसील , जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर उपलब्धि हासिल करने पर कंपनी द्वारा शील्ड एवं प्रोत्साहन राशि देने एवं श्रमिकों के बच्चों को 8वीं के बाद कम्प्यूटर लैपटॉप दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

5. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को प्रतिवर्ष 10 दिन का अतिरिक्त संवैतनिक अवकाश के साथ एल . टी . ए. के रूप में रुपये 5000/- दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

एवं उक्त के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए.

6. क्या संस्थान में कार्यरत् श्रमिकों का बोनस एवं अतिरिक्त एक्सग्रेसिया के रूप में अतिरिक्त बोनस दिया जाना औचित्यपूर्ण है ?

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमरपाल सिंह, उपसचिव.

भाग 1 ]

1141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018

बुरहानपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 861 - वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर

2. कलेक्टर, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर 3. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, खण्डवा

4. आयुक्त, नगरपालिक निगम , बुरहानपुर.

क्र.

विकास

विकास

अध्याय योजना

योजना

में भूमि में

(नगर

उपयोग

अनुसूची

सारणी/

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित

कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं

कॉलम क्रमांक ( 6 ) में कंडिका/ कॉलम का

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

का नाम)

(4) (1)

(2)

(3)

4 1

अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकार्य उपयोग

(7) (5)

सरल क्रमांक (6)

कंडिका क्रं 4.14

बुरहानपुर विकास योजना 2021 .

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

4

सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

पैरा प्रशासनिक/संस्थायें (पी. एस. 1 एवं 2 )

कंडिका क्रं 4.14

कृषि

व्याख्या-

सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर पैरा ए-3 कृषि

परिक्षेत्र

(ए-2सहित)

प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होंगे .

i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क ) अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1142

इटारसी विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 866 - वि.यो . 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इटारसी विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद

2. कलेक्टर, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद

3. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , होशंगाबाद

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका इटारसी.

अनुसूची

क्र.

अध्याय

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना में भूमिमें उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक

(5)

(6)

(7)

(4)

(3)

(1) (2)

4

4

4-सा-18

1

गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** इटारसी विकास योजना 2031

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

4

8

4-सा-18

कृषि

सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .

व्याख्या-

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

1143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

सीहोर विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 871 - वि.यो. 496-2018.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सीहोर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ,

2. कलेक्टर, सीहोर, जिला सीहोर

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , भोपाल

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका सीहोर

अध्याय क्र.

अनुसूची

सारणी/

विकास योजना

कीसारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

(3)

(4) (2)

(1)

4 1

सार्वजनिक

सीहोर विकास योजना 2031 एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

4

कृषि

व्याख्या-

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग

(7) कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक (6)

(5)

4

4-सा-11

गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

9

4-सा-11

सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क ) अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1144

साँची विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 876- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि साँची विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त , भोपाल संभाग , भोपाल

2. कलेक्टर, रायसेन , जिला रायसेन

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , भोपाल

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद् साँची.

अध्याय क्र.

अनुसूची

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना (नगर कानाम)

(3)

(4) (2)

(1)

6 1

साँची विकास योजना 2011 .

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

6

कृषि

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक

(6)

(7) 6-सा-14

(5) 6-सा-14

सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कंडिका क्रमांक 6.58

व्याख्या-

पैरा( क) जी-1

सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

1145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

बैतूल विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 881 - वि.यो . 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैतूल विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध हैः-

1. आयुक्त, होशंगाबाद संभाग , नर्मदापुरम , 2. कलेक्टर , बैतूल , जिला बैतूल

3.. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , बैतूल

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका , बैतूल.

विकास

अध्याय क्र.

विकास

योजना (नगर

अनुसूची

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कंडिका/ कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक

योजना में भूमि में उपयोग

का नाम)

(3)

(4) (1) (2)

4

सार्वजनिक

1 बैतूल विकास योजना 2021 . एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.

4

कृषि

व्याख्या-

कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग सारणी/ कॉलम का सरल क्रमांक

(6)

(7) (5)

4

4-सा-17

सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

7

4-सा-17

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1146

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2018

दमोह विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 918 - वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दमोह विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, सागर संभाग , सागर

2. कलेक्टर , दमोह, जिला दमोह

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सागर

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका दमोह.

अध्याय क्र.

अनुसूची

विकास योजना

कीसारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना (नगर कानाम)

(4) (2)

(3)

(1)

4 1 दमोह विकास योजना 2031.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

4

कृषि

व्याख्या-

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सग्ल क्रमांक

(6)

(5)

4

4-सा-14

(7) सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

7

4-सा-14

सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी | द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

1147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2018

फा. क्र. ईपी-31-2014- चार-2823 .-माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 31-2014 - चार ( सुरेन्द्रचन्द्र भण्डारी विरुद्ध श्रीमती नीना विक्रम वर्मा एवं अन्य ) के संबंध में पारित निर्णय बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82- एमपी- एलए- ( 31-2014 ) 2017 , दिनांक 19 फरवरी 2018 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल , सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2018-30 माघ, 1939 ( शक)

अधिसूचना

सं. 82- म.प्र.- वि.स. ( 31-2014 ) 2017.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग , श्री सुरेशचन्द्र भण्डारी द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2014 की संख्या 31 ( सुरेशचन्द्र भण्डारी विरुद्ध श्रीमती नीना विक्रम वर्मा एवं अन्य ) में मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ के दिनांक 21 नवम्बर 2017 के निर्णय/ आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से, हस्ता./- अनुज जयपुरियार प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग .

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi-110001

New Delhi , Dated 19th February, 2018-30 Magha , 1939 ( SAKA)

NOTIFICATION

No. 82- MP- LA- ( 31-2014) 2017.- In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order dated 20th November 2017 of the Indore Bench of Honb'le High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 31 of 2014 (Sureshchandra Bhandari Vs. Smt . Neena Vikram Verma & Ors . ) filed by Shri Sureshchandra Bhandari .

[ भाग 1 1148

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE .

SINGLE BENCH HON'BLE SHRI JUSTICE ALOK VERMA

Election Petition No.31/2014

1: CaseNo.

Ε.Ρ. Νο.31 /2014

2. PartiesName Sureshchandra Bhandari vs.

Smt.Neena Vikram Verma & Ors .

3. Date ofOrder 20.11.2017

4. Bench constituted of Hon'ble Justice - Hon'ble Mr. Justice Alok Verma

5: Orderdelivered by Hon'ble Justice - Hon'ble Shri Justice Alok Verma

6. Whether approved for reporting -Yes

7. Name of counsels for parties- Petitioner- Suresh Chandra

Bhandari in person alongwith Shri Ajay Gangwal, Shri C.L. Yadav, Shri Ajay Lonkar, Ms. Kirti Patwardhan ..

8. Law laid down . -1. Acceptance of nomination paper supported by an affidavit, where columns are left blank may result in declaring the election of the return candidate void.

2. Incase of return candidate, absence of pleading that improper acceptance of nomination paper had resulted in the election was not necessary.

9. Significant paragraphs numbers 12 to 33

(ALOK VERMA)

JUDGE 1149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

ANNEXURE - C

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE NO .....

OF 20 .....

ORDER SHEET (CONTINUATION )

ORDER

DATE & S. NO . OF THE ORDER

Ε.Ρ. Νο.31/2014

Indore, Dated : 20.11.2017

Petitioner- Suresh Chandra Bhandari present in person alongwith Shri Ajay Gangwal , learned counsel for the petitioner .

Shri C.L. Yadav, learned senior counsel with Shri Ajay Lonkar, learned counsel for respondent No.1 .

Ms. Kirti Patwardhan, learned counsel for respondent No.5.

Order delivered separately, signed and dated.

(AlokVerma) Judge

Later on : -

Counsel for respondent No.1 filed an application, I.A. No.16571/2017 under Section 116-B of the Representation of PeopleAct, 1951 for suspension of operation of the order passed by this Court today.

Copy was supplied to counsel for the petitioner .

Heard.

After due consideration, the application is allowed . The operation of order is stayed for 45 days from today . I.A. No.16571 /2017 stands disposed of.

The Registry is directed to send an authenticated copy of order passed on I.A. No.16571 /2017 today to the Election Commission of India and Speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly, at the earliest.

(AlokVerma) Judge [भाग 1 1150

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : BENCH AT INDOR

SINGLE BENCH : HON'BLE SHRI JUSTICE ALOK VERMA

Election Petition No.31/2014

Sureshchandra Bhandari

Versus

Smt. Neena Vikram Verma & Ors .

ORDER

(Alok Verma ) Judge

/11 /2017

Post For 20/11/2017

(AlokVerma)

Judge 1151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

1 IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : BENCH AT INDORE,

SINGLE BENCH : HON'BLE SHRI JUSTICE ALOK VERMA

Election Petition No.31/2014

Sureshchandra Bhandari

Petitioner

Versus

Smt . Neena Vikram Verma & Ors . Respondents

CORAM

Hon'ble Shri Justice Alok Verma .

Whether approved for reporting ? Yes

Petitioner- Suresh Chandra Bhandari in person alongwith Shri AjayGangwal , learned counsel for the petitioner.

Shri C.L. Yadav, learned senior counsel with Shri Ajay Lonkar, learned counsel for respondent No.1 .

Ms. Kirti Patwardhan , learned counsel for respondent No.5 .

ORDER

20.11.2017

This Election Petition is filed under Section 81 read with Sections 80, 80 -A and 100( 1)(d) ( i) ( iv) of the Representation of the Peoples Act, 1951 (hereinafter referred to as "the RP Act ") challenging the election of respondent No.1 for Madhya Pradesh Legislative Assembly held in November 2013 .

2. It is not in dispute that the Election Commission of India and [भाग 1 1152

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

Governor ofMadhya Pradesh issued a notification dated 01.11.2013 and released the schedule of Vidhan Sabha Election to be held in the month of November, 2013. According to the schedule, a date 09.11.2013 was fixed for scrutiny of nomination papers and on that day at 10:00 a.m. in the morning, the Election Officer started scrutiny of nominations . It is also not disputed that the petitioner is a voter and resident of Constituency No.201 , Dhar (General) of Madhya Pradesh Vidhan Sabha and his name appears at Sr. No.464 in the voter list. It is also not in dispute that respondent No.1 namely Neena Vikram Verma was a candidate of Bhartiya Janta Party and contested an election and was declared as the Return Candidate .

3. According to the petitioner, in compliance of directions issued by Hon'ble Apex Court in case of Resurgence India vs. Election Commission of India : AIR 2014 SC 344 dated 13.09.2013 , directions were issued vide letter bearing No.576/3 /2013 SDR dated 30.09.2013 . According to the directions issued, it was specifically mentioned that all the columns of affidavit should be filled and no column should be left blank, however, in the affidavit submitted by respondent No.1 , 24 columns were left blank and such an affidavit should not have been accepted by the Election Officer and , as such , her affidavit was wrongly accepted . The Election Officer wrote a letter on 1153 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

18.11.2013 to the Observer of the Election , bearing No.5064 in which he admitted that respondent No.1 left many columns blank and according to the petitioner, by accepting such nomination papers, the election officer acted in a partisan manner and he did not follow the directions and instructions issued by Election Commission of India.

4. The petitioner pointed out the columns in which entries were either left blank or in which wrong entries were made and in this respect his relevant portion of the pleadings may be reproduced here:-

:

Γ

:

"(h) (1) यह कि अभ्यर्थी श्रीमती नीना विकम वर्मा के द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र जो कि प्रथम दृष्ट्या अधूरा शपथपत्र प्रतीत होता है, जैसे कि प्रारूप 26 के भाग क. के बिन्दु कमांक 4 के 1 में नांम शीर्षक के अंतर्गत स्वयं शब्द अंकित किया जाना, किन्तु अभ्यर्थी का नाम अर्थात श्रीमती नीना विकम वर्मा को अंकित नहीं किया जाना, जबकि बिन्दु कमांक किया जाना, जबकि बिन्दु कमांक 71 में टिप्पणी के बाद बनी हुयी सारणी में स्वयं के नीचे अभ्यर्थी के द्वारा अपना नाम श्रीमती नीना विकम वर्मा अंकित किया गया है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि नाम शीर्षक के आगे स्वयं लिखा जाना ही पर्याप्त है । स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के द्वारा नाम शीर्षक वाले स्तम्भ/ खाने को खाली

(Blank) छोड़ा गया है । इसी प्रकार भाग क के बिन्दु कमांक 3 , 4 एवं 5 से सम्बन्धित सभी कॉलम को खाली (Blank) छोड़ा गया, है । भाग क के बिन्दु कमांक 7 (ख) (2) के शीर्षक विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर विनिधान के सामने अंकित दोनो कॉलम को रिक्त (Blank ) छोडा गया है । (सुविधा के लिये रिट याचिका के साथ संलग्न शपथपत्र की प्रमाणित प्रति में खाली स्तम्थ/ खाने (Blank Column) को पीले मार्कर (Yellow marker) के द्वारा चिन्हित किया गया है ।)

(II) भ इसी प्रकार भाग क के बिन्दु कमांक 7 (ख) (3 ) में सम्पत्ति की स्थिति निरंक दर्शायी गयी है किन्तु बिन्दु कमांक 7 (ख) (3) अन्तिम शीर्षक अनुमानित चालू बाजार मूल्य के सामने रु 5,00,000/- अंकित किये गये है । इस कॉलम में बिन्दु कमांक 7 (ख) (3) में दर्शा गयी कुल सम्पत्ति का बाजार मूल्य जोजो कि निरंक है, को दर्शाया जाना था, किन्तु निरंक के स्पान पर रू 5,00,000/- दर्शायें गये , जो कि भ्रामक जानकारी के अन्तर्गत आते है ।

(III) भाग क के बिन्दु कमांक 7 (ख) (5) के शीर्षक पूर्वोक्त (1) से (5) का कुल चालू बाजार मूल्य में सह शीर्षक स्वयं के अन्तर्गत रु. 20,40,000/- अंकित किया गया है, जबकि कुल योग 25,40,000/- होना चाहिये, इसी प्रकार भाग क के बिन्दु कमांक 7 (ख) 1154

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

[भाग 1 (5) के शीर्षक पूर्वोक्त (1 ) से (5) का कुल चालू बाजार मूल्य में सह शीर्षक पति या पत्नी के अन्तर्गत रू. 59,55,000 /- अंकित किया गया है, जबकि कुल योग 77,10,000/- होना चाहिये।

(IV) भाग क के बिन्दु कमांक 8 की सारिणी में कम संख्या 1 के शीर्षक बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति के सामने सह शीर्षक पति या पत्नी के अन्तर्गत कार ऋण बकाया रु 4,98,557/- अंकित किया गया है, किन्तु ऋण प्रदाता बैंक या संस्था का नाम नही है । ऋण प्रदांता बैंक कीकी जानकारी को छिपाया जाना मतदाता के मौलिक अधिकारों का हनन है।

(V) भाग क के बिन्दु कमांक 8 की सारिणी में कम संख्या 1 में सबसे अन्तिम शीर्षक दायित्वों का कुल योग के सामने सभी पॉच कॉलम रिक्त (Blank) है । इसी प्रकार भाग क के बिन्दु क्रमांक 8 की सारिणी में कम संख्या 2 में सबसे अन्तिम शीर्षक कोई अन्य शोध्य के सामने अंकित सभी पॉच कॉलम रिक्त (Blank) है । (सुविधा के लिये रिट याचिका के साथ संलग्न शपथपत्र की प्रमाणित प्रति में खाली स्तम्भ / खाने (Blank column) को पीले मार्कर (Yellow marker) के द्वारा चिन्हित किया गया है ।)

(VI) भाग ख जो कि भाग क के ( 1 ) से ( 10) तक के दिए गए ब्यौरों का उद्धरण (सार) abstract of the details given in

(1) to 10 of Part A से सम्बन्धित है, के बिन्दु क्रमांक 8 क के शीर्षक जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) के आंगे सह शीर्षक स्वयं के अन्तर्गत रू. 72,000/- अंकित किया गया है , जबकि इस स्थान पर रू. 59,72,000/- होना चाहिये । इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु कंमांक 8 ख के शीर्षक स्थावर आस्तियां में स्वअर्जित स्थावर सम्पत्ति की कय कीमत रू. 72,000 /- अंकित की गयी है , जबकी रू. 7,60,000/- होना चाहिए ।

(VII) इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु कमांक 8 खं (2) के शीर्षक कय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास / सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो) के सामने के आगे. सह शीर्षक स्वयं में निरंक दर्शाया गया है, जबकि रू. 40,000/- होना चाहिए ।

(VIII) इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु कमांक 8 (ख) (3) ख के शीर्षक विरासती आस्तीयां (कुल मूल्य) आगे सह शीर्षक स्वयं में स्थित कॉलम को रिक्त (Blank) छोड़ा गया है । (सुविधा के लिये रिट याचिका के साथ संलग्न शपथपत्र की प्रमाणित प्रति में खाली स्तम्भ / खाने (Blank Column) को पीले मार्कर (Yellow marker) के. द्वारा चिन्हित किया गया है । )

(IX) . ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्र निरर्थक (Affidavit nugatory/ incomplete affidavit) है, जिससे नाम निर्देशनपत्र स्वतः निरस्त किया जाना चाहिये था ।

(X) इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु कमांक 9 (1 ) के शीर्षक सरकारी शोध्य (कुल) निरंक दर्शाया गया है, जबकि रू. 68,747/- होना चाहिये । इसी प्रकार भाग ख के बिन्दु कमांक 9. (2) के शीर्षक बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) 5,00,000/- दर्शाया गया है, जबकी रू. 4,96,557/- होना चाहिए ।

(XI) प्रस्तुत जानकारी भ्रामक होने के करण प्रस्तुत शपथपत्र निरर्थक (Affidavit nugatory/incomplete affidavit) . है, जिससे 1155 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

नाम निर्देशनपत्र स्वतः निरस्त किया जाना चाहिये था ।

(XII) इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए , निर्वाचन अधिकारी 201 धार सामान्य के द्वारा याचिकाकार के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किये जाने एवं विधि के प्रावधानों के निर्वाचन अधिकारी 201 धार सामान्य के द्वारा स्व प्रेरणा से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रं को स्वीकार किये जाने में त्रुटि की जाकर विधि के द्वारा स्थापित नियमों का उल्लघन किया गया है ।

(XIII) इस प्रकार विधि विरूद्ध रूप से प्रत्यर्थी कमांक एक श्रीमती नीना वर्मा जो कि विधानसभा निर्वाचन 2013 में विजयी रही है, के नामोंकन पत्र स्वीकार किये जाने से अवॉछित अभ्यर्थी के निर्वाचन में भाग लेने की परिस्थितियों निर्मित हो गयी । निर्वाचन परिणाम प्रभावित हो गये ।

د.

(XIV) अतः प्रस्तुत निर्वाचन याचिका निर्वाचन अधिकारी 201 धार सामान्य के द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती नीना विक्रम वर्मा के द्वारा नाम निर्देशन पत्र को अनुचित एवं विधि विरूद्ध स्वीकार किये जाने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 (1 ) (D) (i ) एवं 100 (1 ) (D ) (iv), के अन्तर्गत इस निर्वाचन याचिका के द्वारा चुनौती दी गयी है ।"

5. According to the petitioner, since her nomination papers were wrongly accepted, election of respondent No.1'is liable to be declared void under Section 100 ( 1 ) ( d) (i) (iv ) ofthe RP Act .

6. Out of the respondents , respondent Nos.1 and 5 appeared in response to the notices issued to them . Other respondents remained ex-parte. Only respondent Nos.1 and 5 filed written statements in this matter. As such, the case proceeded ex-parte against all the respondents except respondent Nos.1 and 5.

7. Contentions of respondent No.1 was that though there was a pleading that nomination papers of respondent No.1 was wrongly accepted , there was no pleading of the fact that election of respondent No.1 or the election in general, held in the year 2013

was materially affected by wrong acceptance of the affidavit. This apart , she denied that there was any intention to file a wrong

بسا [भाग 1 1156

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

:

affidavit or incomplete affidavit . According to respondent No.1 , she was not given any intimation by the returning officer regarding incomplete affidavit and affidavit was accepted as such , and therefore, she should not be penalized , if her affidavit was accepted by the Election Officer.

8. Respondent No.5 in his reply raised contentions , inter- alia , that the affidavit as prescribed under Rule 1994 of Conduct of Election Rules 1961 and Section 83 of the RP Act was not filed by the petitioner, and therefore , his petition is liable to be dismissed .

9. On the basis of pleadings of the parties, before this Court , the Court framed following issues which are described in column 2 of the table below. The detailed discussion on these issues may be found in paragraphs that follow and inferences against each issues are recorded in column 3 of table below: -

Issues

Findings

S. No.

1

Yes

Whether, in the affidavit submitted alongwith nomination papers by respondent No.1 for her nomination as candidate in Vidhan Sabha Election 2013 , many columns and entries were left blank byrespondent No.1 ?

2

Yes

If yes , whether, the

affidavit was

incomplete affidavit?

an

بسا भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1157

3

Yes

If yes, whether, acceptance of such in incomplete affidavit was improper and amounts to non- compliance of any provision of the Constitution of India or of the Representation of the People Act, 1951 , or any rules or orders made under the Act?

4

Yes

Whether, due to acceptance of such incomplete affidavit by the election officer, result of the election in so far as it concerns the respondent No.1 , has been * materially affected?

5

Relief and costs ?

Petition is allowed . Election of respondent No.1 is declared void.

Costs of the petitioner shall be borne by respondent No.1 and remaining respondents shall bear their own costs . Counsel fee is quantified at Rs.10,000/-, if certified.

Additional Issue

6(a)

Said provisions are not applicable on this petition as commission of corrupt practices not alleged.

Whether, the petitioner has not filed affidavit under section 83 of the Act read with Rule 94- A of the Conduct of Elections Rules, 1961 ?

6(b)

None

If yes , the effect thereof ?

10. Before proceedings to decide every issues in detail, we मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

[ भाग 1 1158

may first take into account, the order passed by the Hon'ble Apex Court in SLP No.19197 to 19198 of 2015 where SLP was filed against the order passed by this Court dated 24.11.2014 on I.A. No.6801 /2014 order passed on 21.04.2015 in I.A. No.777 /2015 and order passed on 31.08.2015 on I :A. No.4171 /2015 the SLP was disposed of on 04.11.2015 and Hon'ble Apex Court made the following observations : -

"Though we do not see any reason to interfere with the impugned order of the High Court , however, it is brought to our notice by learned counsel for the petitioner that there are certain observations made in the impugned order regarding the content of certain documents without the content having being actually proved in accordance with law.

In the circumstances , the High Court will try the Election Petition uninfluenced by such observations made in the impugned order.

The special leave petition stands disposed of

accordingly."

11. At the juncture, I would like to make it clear that the Court is proceeded further without taking into consideration and without being influenced by such observations made in the impugned orders as stated above regarding contents of any documents filed before this Court in this petition.

Issue Nos.1 , 2 and 3

12. These issues are related to each other, and therefore , they are being dealt with together. The petitioner avers that the affidavit submitted by respondent No.1 was an incomplete affidavit as 1159

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

many columns were left blank by respondent No.1 , and therefore , acceptance of incomplete nomination papers accompanied by such affidavit was also improper and it amounted to non compliance of provisions of Constitution of India and provisions of the RP Act . According to the petitioner , he raised an objection regarding incomplete affidavit, however, it was dismissed by the returning officer on the ground that it was not mentioned in the objection as to against which nomination, the objection was being raised. Immediately, thereafter, he filed another objection , but the same was dismissed on the ground that after due consideration his first objection was dismissed , and therefore , second objection was not tenable . Acceptance of the incomplete nomination papers , according to the directions issued by Hon'ble Apex Court in the case of Resurgence India (supra) , and therefore , under the provisions of Section 100( 1 ) ( d) (i ) ( iv) of the RP Act, the election of respondent No.1 is liable to be declared void.

13. The statutory provisions in respect of giving necessary details in the affidavit is incorporated in Section 33A of the RP Act, which is as under : -

"33A. Right to information. (1 ) A candidate shall, apart from any information which he is required to furnish, under this Act or the rules made thereunder, in his nomination paper delivered under sub-section (1 ) of section 33, also furnish the information as to whether-

(i) he is accused of any offence punishable with wo years or more in a pending case in which a charge has been framed by the court of [ भाग 1 1160

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

competent jurisdiction;

(ii) he has been convicted of an offence [ other than any offence referred to in sub - section (1) or sub - section (2), or covered in sub- section (3) , of section 8 ) and sentenced to imprisonment for one year or more .

:

(2) The candidate or his proposer, as the case may be, shall, at the time of delivering to the returning officer the nomination paper under sub- section (1 ) of section 33, also deliver to him an affidavit sworn by the candidate in a prescribed form verifying the information specified in sub -section(1) . :

(3) The returning officer shall , as soon as may be after the furnishing of information to him, under sub- section (1 ), display the aforesaid information by affixing a copy of the affidavit, delivered under sub - section (2) , at a conspicuous place at his office for the information of the electors relating to a constituency for which the nomination paper is delivered. "

14. The procedure for scrutiny of nomination form is given in

Section 36 of the Act which is as under: -

"36. Scrutiny of nomination.-

(1) On the date fixed for the scrutiny of nominations under section 30 , the candidates , their election agents, one proposer of each candidate , and one other person duly authorised in writing by each candidate, but no other person , may attend at such time and place as the returning officer may appoint ; and the returning officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination papers of all candidates which have been delivered within the time and in the manner laid down in section 33.

(2)The returning officer shall then examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made to any nomination and may, either on uch objection or on his own motion, after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, any nomination on any of the following grounds:--

(a) [that on the date fixed for the scrutiny of nominations the candidate] ether is not qualified or is disqualified for being chosen to fill the seat under any of the following provisions that may be applicable , namely:

1161 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

-Articles 84, 102, 173 and 191,

[Part II of this Act , and sections 4 and 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963 ) ] ; or

(b) that there has been a failure to comply with any of the provisions of section 33 or section 34 ; or

(c) that the signature of the candidate or the proposer onthe nomination paper is not genuine. ]

(3) Nothing contained in [ clause (b) or clause (c)] of sub -section (2) shall be deemed to authorise the [ rejection] of the nomination of any candidate on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect ofwhich no irregularity has been committed.

(4) The returning officer shall not reject any nomination paper on the ground of any defect which is not of a substantial character.

(5) The returning officer shall hold the scrutiny on the date appointed in this behalf under clause (b) of section 30 and shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riot or open violence or by causes beyond his control : : Provided that in case [ an objection is raised by the returning officer or is made by any other person ] the candidate concerned may be allowed time to rebut it not later than the next day but one following the date fixed for scrutiny, and the returning officer shall record his decision on the date to which the proceedings have been adjourned.

(6) The returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection.

(7) For the purposes of this section , a certified copy of an entry in the electoral roll for the time being in force of a constituency shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for that constituency, unless it is proved that he is subject to a disqualification mentioned in section 16 the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1162

(8) Immediately after all the nomination papers

have been scrutinized and decisions accepting or rejecting the same have been recorded , the returning officer shall prepare a list of validly nominated candidates, that is to say, candidates whose nominations have been found valid, and affix it to his notice board. "

15. In light of above provisions , the Hon'ble Apex Court in case of Resurgence India (supra) issued certain directions . The relevant facts which form the background of issuing such directions may be briefly stated . Initially certain directions were issued in case of Union of India vs. Association for Democratic Reforms and another ; ( 2002) 5 SCC 294. In light of the directions issued by Hon'ble Apex Court in this case , the Election Commission of India issued directions on 28.06.2002 and directed that all the candidates contesting election of Legislative Assembly and Parliament to furnish full and complete information in form of an affidavit duly sworn before the Judicial Magistrate First Class . It was also directed that non furnishing of affidavit by any candidate or furnishing of any wrong and incomplete information or suppression of material information will result in rejection of nomination papers . Apart from inviting penal consequences under Indian Penal Code , it was also directed that such information shall be considered to be wrong or incomplete or suppression of material information, which is found to be a defect of substantial character by the Returning Officer in a summary enquiry conducted by him at the time of scrutiny of 1163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

13

the nomination. Subsequent to this , the matter again came before the Hon'ble Apex Court in case of People Union for Civil Liberties ( PUCL) and another vs. Union of India and another ; where the Hon'ble Apex Court reaffirmed the aforesaid decision passed in case of Association for Democratic Reform (supra) but held that directions to reject the nomination papers for furnishing wrong information or concealing material information and verification of assets and liabilities by means of his summary enquiry at the time of scrutiny of nomination cannot be justified. Fresh directions were issued in pursuant of this judgment in PUCL case (supra) on 27.03.2003.

16. Resurgence India (supra) was a Non Governmental Organizers (NGO) registered under Societies Registration Act. It took a massive exercise under the banner " Punjab .Election Watch " and affidavits pertaining to the candidates of six major political parties in the State were analyzed in order to verify their completeness . During such campaign, large scale irregularities were found in most of the affidavits filed by the candidates . After examining the case law, the Hon'ble Apex Court in paras 26 and 27 of the judgment reads as under: -

"26. In succinct , if the Election Commission accepts the nomination papers in spite of blank particulars in the affidavits , it will directly violate the fundamental right of the citizen to know the criminal antecedents , assets and liabilities and educational qualification of the candidate. Therefore , accepting [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1164

J

affidavit with blank particulars from the candidate will rescind the verdict in Association for Democratic Reforms (supra). Further, the subsequent act of prosecuting the candidate Under Section 125A( 1 ) will bear no significance as far as the breach of fundamental right of the citizen is concerned. For the aforesaid reasons, we are unable to accept the contention of the Union of India .

27. What emerges from the above discussion can be summarized in the form of following directions :

(i) The voter has the elementary right to know full particulars of a candidate who is to represent him in the Parliament/Assemblies and such right to get information is universally recognized. Thus , it is held that right to know about the candidate is a natural right flowing from the concept of democracy and is an integral part of Article 19(1) (a) of the Constitution.

(ii) The ultimate purpose of filing of affidavit along with the nomination paper is to effectuate the fundamental right of the citizens under Article 19 (1) ( a) of the Constitution of India. The citizens are supposed to have the necessary information at the time of filing of nomination paper and for that purpose, the Returning Officer can very well compel a candidate to furnish the relevant information .

( iii) Filing of affidavit with blank particulars will render the affidavit nugatory.

(iv) It is the duty of the Returning Officer to check whether the information required is fully furnished at the time of filing of affidavit with the nomination paper since such information is very vital for giving effect to the ' right to know' of the citizens . If a candidate fails to fill the blanks even after the reminder by the Returning Officer, the nomination paper is fit to be rejected. We do comprehend that the power of Returning Officer to reject the nomination paper must be exercised very sparingly but the bar should not be laid so high that the justice itself is prejudiced.

(v) We clarify to the extent that Para 73 of People's Union for Civil Liberties case (supra) will not come in the way of the Returning Officer to reject the 1165 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

nomination paper when affidavit is filed with blank particulars.

(vi) The candidate must take the minimum effort to explicitly remark as 'NIL' or ' Not Applicable ' or ' Not known' in the columns and not to leave the particulars blank.

(vii) Filing of affidavit with blanks will be directly hit by Section 125A(i ) of the RP Act . However, as , the nómination paper itself is rejected by the Returning Officer, we find no reason why the candidate must be again penalized for the same act by prosecuting him/her."

Cole 17. It is apparent from aforesaid directions issued by the Hon'ble Apex Court that blank column should not be left and it should be filled with either 'Nil' , 'Not Applicable' or 'Not known' . In light of the aforesaid directions , we may now proceed to see whether the affidavit filed by respondent No.1 was incomplete, as the columns were left blank in the affidavit. The certified copy of the affidavit is Ex.P-2 . The original affidavit was brought by Sudhir Kare (P.W. -3). He was an Election Officer in District Dhar when election of Legislative Assembly were held in the year 2013. In para 5 of his statement, it was mentioned that the original affidavit was brought by one Rajendra Ujjainkar, who accompanied the witness alongwith official record. When statement of this witness was recorded, the original affidavit was shown to him. He admitted that on page 1 column 4 of the affidavit Ex.P- 2, there were lines drawn in the column relating to dependents, Similarly, in part of column 2 against development [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1166

and construction, a line was drawn. Also in column 8 , the columns were left blank for showing total liabilities. Similarly, in the extract of information in part B (b) in column 3 a line was drawn.

18. The petitioner in his statement has stated that apart from this , there were mathematical errors of adding the figures in many portions .Respondent No.1- Neena Vikram Verma was confronted with such defects and blank columns, in cross -examination in para 13 to 16 and her replies , most of the questions were answered evasively and she merely said that whatever information is given in the affidavit was correct.

19. In light of the above oral evidence adduced by both the parties , it is apparent that there were many columns which were left blank in the affidavit. Apart from that, there were mathematical errors which were apparent from face of the documents . As such , in accordance with instructions issued by Election Commission of India in pursuance of directions issued by the Hon'ble Apex Court in case of Resurgence India (supra) , itwas a duty of the Returning Officer to intimate Neena Vikram Verma about these deficiencies in the affidavit. The directions issued by the Election Commission have been filed by Jitendra Singh Chouhan (P.W. - 4) . Copy of these directions are Ex.P - 14/С & 15/C . There is a checklist appended to the directions, according 1167

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

to which , the returning officer was under an obligation to intimate the deficiencies to the candidates and also the date by which such deficiencies should be removed. However , from the documents produced by the petitioner, it appears that according to Ex.P- 5 , while dismissing the objection raised by the petitioner , the nomination papers of respondent No.1 were accepted , and subsequently, by way of afterthought, it was mentioned on Ex.P - 5 that his objection was dismissed, as it was not clear from his objection, as to against which nomination it was filed . However, it was clearly mentioned by the same returning, officer while accepting nomination papers of respondent No.1 from which it is apparent that he deliberately ignored the deficiencies that were found in the nomination papers .

20. Apart from these objections , the petitioner also mentioned that there were more persons than permitted while nomination papers of respondent No.1 was being accepted and this. was against the provisions of Section 36 of the RP Act. He produced the CD which was a photograph of the proceeding when nomination paper of respondent No.1 was being accepted . The contents of the CD was shown which is marked as Article A and respondent No.1 admitted that only 5 minutes were given to the petitioner for raising his objection , and therefore , it is also proved thata certification Ex. P. 10 under Section 65 D is also produced with the C.D [भाग 1

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1168

21. Apparently, when only 5 minutes were granted to the petitioner, it was only for namesake that he was granted an opportunity to raise an objection and such an opportunity to raise an objection cannot be called as a proper opportunity, and therefore, it was apparent that the returning officer wrongly accepted incomplete affidavit filed by respondent No.1 inspite of such deficiencies which were apparent on face of the documents , and as such , the affidavit was not in line with the directions issued by the Hon'ble Apex Court in case of Resurgence India (supra) , and therefore , regarding these issues , it was proved that the affidavit was incomplete, many columns were left blank, and therefore, it amounts to accepting the nomination paper improperly. These issues are decided accordingly.

IssueNo.4 :

22. From the very beginning, contention of respondent No.1 has been that there is no pleading in the petition to the effect that election of respondent No.1 was materially affected, as her nomination papers were improperly accepted by the Returning Officer.

23. Going through the pleading of the petitioner, it appears that the only indication in this regard could be found in para h (XIII ) ofthe plaint, which had already been quoted above in para 4 of 1169

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भाग 1 ]

this order, however, the exact language used in Section :

100 ( 1 ) ( d) ( i ) ( iv) of the RP Act was not used in the pleading, and therefore , if we accept contention of the counsel for respondent No.1 that there is no pleading in accordance with provisions of Section 100 ( 1 ) ( d) ( i )( iv) , we have to consider the question whether absence of such pleading is fatal to the petition.

24. In this regard, a distinction may be made between Section 83 (1) (a) which provides that an election petition which contained concise statement of material facts on which the petitioner relies , this is analogous to order 6 Rule 2 of CPC . The Section provides that all the material facts should be concisely stated. 500"

25. In this case, the allegation is that the affidavit supporting the nomination papers is incomplete, columns were left blank and also there are some mathematical errors and wrong entries of figures . In this regard, all the material facts can be found in the plaint. Section 83( 1) (b) provides that full particulars should be given of any corrupt practice when the petitioner alleges such corrupt practice. However, this part of the section does not apply in the present petition, as there is no allegation of any corrupt practice in this case . On this aspect, the judgment of Hon'ble Apex Court in case of Udhav Singh vs. Madhav Rao Scindia ; AIR 1976 SC 744 may be seen. In paras 38, 39 and 40 of the judgment , the Hon'ble Apex Court observed that : -

"38. All the primary facts which must be 1170

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[भाग 1 proved at the trial by a party to establish the existence of a cause of action or his defence , are " material facts " . Inthe context of a charge of corrupt practice , " material facts " would mean all the basic facts constituting the ingredients of the particular corrupt practice alleged, which the petitioner is bound to substantiate before he can succeed on that charge. Whether in an election- petition, a particular fact is material or not , and as such required to be pleaded is a question which depends on the nature of the charge levelled, the ground relied upon and the special circumstances of the case . In short , all those facts which are essential to clothe the petitioner with a complete cause of action, are " material facts " which must be pleaded and failure to plead even a single material fact amounts to disobedience of the mandate of sec. 83(1) (a) .

39. "Particulars " , on the other hand, are " the details of the case set up by the party " . "Material particulars " within the contemplation of clause (b) of $.83( i) would therefore mean all the details which are necessary to amplify , refine and embellish the material facts already pleaded in the petition in compliance with the requirements of clause (a) . 'Particulars ' serve the purpose of finishing touches to the basic contours of a picture already drawn, to make it full , more detailed and more informative.

40. The distinction between ' material facts ' and 'material particulars " was pointed out by this Court in several cases , three of which have been cited at the bar. It is not necessary to refer to all of them. It will be sufficient to close the discussion by extracting what A. N. Ray J. (as he then was) said on this point in Hardwari Lal's case (supra):

"It is therefore vital that the corrupt practice charged against the respondent should be a full and complete statement of material facts to clothe the petitioner with a complete cause of action and to give an equal and full opportunity to the respondent to meet the case and to defend the charges. Merely, alleging that the respondent obtained or procured or attempted to obtain or procure assistance are extracting words from the statute which will have no भाग 1.]

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1171

was other than the giving of vote. It was said by

!

meaning unless and until facts are stated to show what that assistance is and how the prospect of election is furthered by such assistance. In the present case, it was not even alleged that the assistance obtained or procured counsel for the respondent that because the statute did not render the giving of vote a corrupt practice the words " any assistance" were full statement of material fact . The submission is fallacious for the simple reason that the manner of assistance, the measure of assistance are all various aspects of fact to clothe the petition with a cause of action which will call for an answer. Material facts are facts which if established would give the petitioner the relief asked for. If the respondent had not appeared, could the court have given a verdict in favour of the election petitioner. The answer is in the negative because the allegations in the petition did not disclose any cause of action."

: 26. Keeping this distinction in mind, it is apparent that when material facts are concisely stated in the petition and it discloses cause of action, such a petition is a triable petition . On this aspect, the judgment of Hon'ble Apex Court in case of Ashraf Kokkur vs. K.V. Abdul Khader ; AIR 2015 SC 147 may be referred. It is apparent that the petitioner has given all the material facts to show that the affidavit was incomplete and in what manner the affidavit is incomplete was also pleaded in detail . Now, the question arises as to whether without any pleading that such improper acceptance of nomination papers affected the election of respondent No.1 materially, this petition is maintainable and [भाग 1 1172

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election of respondent No.1 is liable to be declared void.

27. In this aspect , the Hon'ble Apex Court's decision in the case

of Chhedi Ram vs. Jhilmit Ram : AIR 1984 SC 146 can be referred to with some benefit, the following situation emerged: -

"( i) .. Where the candidate whose nomination was improperly accepted had obtained 6,710 votes, that is almost 20 times the difference between the number of votes secured by the successful candidate and the candidate securing the next highest number of votes and the number of votes securedby the candidates whose nomination was improperly accepted bore a fairly high proportion to the number of votes secured the successful candidate , it was a little over one third , the result of the election might safely he said to have been affected.

(ii) Theburden of establishing that the result of the election has been materially affected as a result of the Improper acceptance of a nomination is on the person impeaching the election .

(iii) The burden is readily discharged if the nomination which has been improperly accepted was that of the successful candidate himself. On the other hand , the burden is wholly incapable of being discharged if the candidate whose nomination was improperly accepted obtained a less number of votes than the difference between the number of votes secured by the successful candidate and the number of votes secured by the candidate who got the ticket highest number of votes .

(iv) . In both these situations , the answers are obvious.

(v) The complication arises only in cases where the candidate, whose nomination was improperly accepted, has secured a larger number of votes than the difference between the number of votes secured by the successful candidate and the number of votes got by the candidate securing the next highest nuniber ofvotes.

(vi) If the number of votes secured by the candidate whose nomination was improperly accepted is not disproportionately large as compared with the 1173

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भाग 1 ]

difference between the number of votes secured by the successful candidate and the candidate securing the next higher number of votes , it would be next to impossible to conclude that the result of the election has been materially affected."

28. Finally, the Hon'ble Apex Court considered the issue in detail in case of Mairembarm Prithviraj Alias Prithviraj Singh vs. Pukhrem Sharatchandra Singh : (2017) 2 SCC 487. In para

21 onward, the Hon'ble Apex Court observed as under: -

"21. There is no dispute that an election cannot be set aside on the ground of improper acceptance of any nomination without a pleading and proof that the result of the returned candidate was materially affected . The point to be considered is whether the law as laid down by this Court relating to the pleading and proof of the fact of the result of the returned candidate being materially affected applies to a case where the nomination of the returned candidate is declared to have been improperly accepted. A situation similar to the facts of this case arose for consideration of this Court in Durai Muthuswami's case . It is necessary to deal with this case in detail as the Counsel for the Appellant submitted that the said judgment is not applicable to the facts of the present case and that finding in the said case have to be treated as obiter..

The facts , in brief, of Durai Muthuswami are that the Petitioner in the election petition contested in the election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from Sankarapuram constituency. He challenged the election of the First Respondent on the grounds of improper acceptance of nomination of the returned candidate, rejection of 101 postal ballot papers , ineligible persons permitted to vote , voting in the name of dead persons and double voting . The High Court dismissed the election petition by holding that the Petitioner failed to allege and prove that the result of the election was materially affected by the improper acceptance of the nomination of the First Respondent as required by Section 100 (1) (d) of the Act . The Civil Appeal filed by the Petitioner therein was allowed by [भाग 1

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1174

this Court in Durai Muthuswami (supra) in which it was held as follows :

"3. Before dealing with the question whether the learned Judge was right in holding that he could not go into the question whether the 1st respondent's nomination has been improperly accepted because there was no allegation in the election petition that the election had been materially affected as a result of such improper acceptance, we may look into the relevant provisions of law. Under Section 81 of the Representation of the People Act, 1951 an election petition calling in question any election may be presented on one or more of the grounds specified in sub -section (1) of Section 100 and Section101. It is not necessary to refer to the rest of the section . Under Section 83(1) ( a) , insofar as it is necessary for the purpose of this case, an election petition shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies . Under Section 100 (1) if the High Court is ofopinion-

(a) that on the date of his election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under the Constitution or this Act ....

(b)- (c)

(d) that the result of the election, insofar as it concerns a returned candidate , has been materially affected-

(1) by the improper acceptance of any nomination, or

(ii)- ( iii) the High Court shall declare the election of the returned candidate to be void . Therefore , what Section 100 requires is that the High Court before it declares the election of a returned candidate is void should be of opinion that the result of the election insofar as it concerns a returned candidate has been materially affected by the improper acceptance of any nomination. Under Section 83 all that was necessary was a 1175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

the petitioner to have also further alleged that

returned candidate has been materially affected

concise statement of the material facts on which the petitioner relies . That the appellant in this case has done, He has also stated that the election is void because of the improper acceptance of the 1st respondent's nomination and the facts given showed that the 1st respondent was suffering. from a disqualification which will fall under Section 9 -A. That was why it was called improper acceptance. We do not consider that in the circumstances of this case it was necessary for the result of the election insofar as it concerns the by the improper acceptance of the 1st respondent's nomination. That is the obvious conclusion to be drawn from the circumstances of this case. There was only one seat to be filled and there were only two contesting candidates . If the allegation that the 1st respondent's nomination has been improperly accepted is accepted the conclusion that would follow is that the appellant would have been elected as he was the only candidate validly nominated . There can be, therefore, no dispute that the result of the election insofar as it concerns the returned candidate has been materially affected by the improper acceptance of his nomination because but for such improper acceptance he would not have been able to stand for the election or be declared to be elected. The petitioner had also alleged that the election was void because of the improper acceptance of the 1st respondent's nomination. In the case of election to a single- member constituency if there are more than two candidates and the nomination of one of the defeated candidates had been improperly accepted the question might arise as to whether the result of the election of the returned candidate had been materially affected by such improper reception . In such a case the question would arise as to what would have happened to the votes which had been cast in favour of the dofented candidate whose nomination had been improperly accepted if it had not been accepted.

[भाग 1 1176

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

: In that case it would be necessary for the person challenging the election not merely to allege but also to prove that the result of the election had been materially affected by the improper acceptance of the nomination of the other defeated candidate. Unless he succeeds in proving that if the votes cast in favour of the candidate whose nomination had been improperly accepted would have gone in the petitioner's favour and he would have got a majority he cannot succeed in his election petition. Section 100 (1) (d) ( i) deals with such a contingency. It is not intended to provide a convenient technical plea in a case like this where there canbe no dispute at all about the election beingmaterially affected by the acceptance ofthe improper nomination. "Materially affected" is not a formula that has got to be specified but it is an essential requirement that is contemplated in this section. Law does not contemplate a mere repetition of a formula. The learned. Judge has failed to notice the distinction between a ground onwhich aran election can be declared to be void and the allegations that are necessary in an election petition in respect of such a ground . The petitioner had stated the ground on which the 1st respondent's election should be declared to be void. He had also given the material facts as required under Section 83(1 )(a) . We are, therefore, of opinion that the learned Judge erred in holding that it was not competent for him to go into the question whether the 1st respondent's nomination had been improperly accepted."

23. It is clear from the above judgment that there is a difference between the improper acceptance of a nomination of a returned candidate and the improper acceptance of nomination of any other candidate. There is also a difference between cases where there are only two candidates in the fray and a situation where there are more than two candidates contesting the election. If the nomination of a candidate other than the returned candidate is found to have been improperly accepted, it is essential that the election Petitioner has to plead and prove that the wotes polled in favour of such candidate would have been polled in his favour. On the other hand, if the improper acceptance of nomination is of the returned candidate , there is no necessity of proof that the election has been materially affected as the returned 1177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

candidate would not have been able to contest the election if his nomination was not accepted. It is not necessary for the Respondent to prove that result of the election in so far as it concerns the returned candidate has been materially affected by the improper acceptance of his nomination as there were only two candidates contesting the election and if the Appellant's nomination is declared to have been improperly accepted , his electionwould have to be set aside without any further enquiry and the only candidate left in the fray is entitled to be declared elected ,

24. The judgment of this Court in Durai Muthuswami (supra) was referred to in Jagjit Singh v . Dharam Pal Singh, 1995 Supp (1) SCC 422 page 429 درز which it was held as follows :

"21. The trial Judge has held that since there is no averment in the petition that the result of the election was materially affected by improper rejection or acceptance of votes , it is devoid of cause of action . We are unable to agree that the absence of such an averment in the facts of this case is fatal . As pointed out by this Court, there may be cases where the obvious conclusion to be drawn from the circumstances is that the result of the election has been materially affected and that Section 100( 1) (d) of the Act is not intended to provide a convenient technical plea in a case where there can be no dispute at all about the result of the election being materially affected by the alleged infirmity. (See: Durai Muthuswami vs. N. Nachiappan) . In the present case, the appellant in the election petition has stated that he has lost by a margin of 80 votes only. From the various averments in the election petition it was evident that the number of valid votes of the appellant which are alleged to have been improperly rejected is much more than 80. From the averments contained in the election petition it is thus obvious if the appellant succeeds in establishing his case as set out in the election petition the result of this election , insofar as it concerns the returned candidate, would be materially affected."

25. It was held by this Court in Vashist Narain Sharma v. Dev Chandra , reported in 1955 (1) SCR 509 as under:

"9. The learned counsel for the respondents concedes that the burden of proving that the improper acceptance of a nomination has materially affected the result of [भाग 1 1178

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

the election lies upon the petitioner but he argues that the question can arise in one of threeways:

(1) where the candidate whose nomination was improperly accepted had secured less votes than the difference between the returned candidate and the candidate securing the next highest number of votes, (2) where the person referred to above secured more votes , and (3 ) where the person whose nomination has been improperly accepted is the returned candidate himself..

: It is agreed that in the first case the result of the election is not materially affected because if all the wasted votes are added to the votes of the candidate securing the highest votes, it will make no difference to the result and the returned candidate will retain the seat . In the other two cases it is contended that the result is materially affected. So far as the third case is concerned it may be readily conceded that such would be the conclusion . But, we are not prepared to hold that the mere fact that the wasted votes are greater than the margin of votes between the returned candidate and the candidate securing the next highest number of votes must lead to the necessary inference that the result of the election has been materially affected. That is a matter which has to be proved and the onus of proving it lies upon the petitioner. Itwill not do merely to say that all or a majority of the wasted votes might have gone to the next highest candidate. The casting of votes at an election depends upon a variety of factors and it is not possible for any one to predicate how many or which proportion of the votes will go to one or the other of the candidates . While it must be recognised that the petitioner in such a case is confronted with a difficult situation, it is not possible to relieve him of the duty imposed upon him by Section 100(1) (c) and hold without evidence that the duty has beendischarged. Should the petitioner fail to adduce satisfactory evidence to enable the Court to find in his favour on this point, the inevitable result would be that the Tribunal would not interfere in his favour and would allow the election to stand. " 1179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

This Court in Kisan Shankar Kathore v . Arun Dattatray Sawant dealt with a situation similar to that of this case. In that case, the election of the returned candidate was successfully challenged on the ground of non- disclosure of material information. The appeal filed by the returned candidate was dismissed by this Court by observing as follows:

"43 .... Once it is found that it was a case of improper acceptance, as there was misinformation or suppression of material information, one can state that question of rejection in such a case was only deferred to a later date . When the Court gives such a finding , which would have resulted in rejection, the effect would be same, namely, such a candidate was not entitled to contest and the election is void ."

26. Mere finding that there has been an improper acceptance of the nomination is not sufficient for a declaration that the election is void under Section 100 (1) (d). There has to be further pleading and proof ti the result of the election of the returned candidate was materially affected. But, there would be no necessity of any proof in the event of the nomination of a returned candidate being declared as having been improperly accepted, especially in a case where there are only two candidates in the fray. If the returned candidate's nomination is declared to have been improperly accepted it would mean that he could not have contested the election and that the result of the election of the returned candidate was materially affected need not be proved further. We do not find substance in the submission of Mr. Giri that the judgment in Durai Muthuswami (supra) is not applicable to the facts of this case. The submission that Durai Muthuswami is a case of disqualification under Section 9 -A of the Act anu , so , it is not applicable to the facts of this case is also not correct . As stated supra , the election petition in that case was rejected on the ground of non- compliance of Section 100 (1) ( d) . The said judgment squarely applies to this case on all fours. We also do not find force in the submission that the Act has to be strictly construed and that the election cannot be declared to be void under Section 100 (1 ) (d) without pleading and proof that the result of the election was materially affected . There is no requirement to prove that the result of the election of the returned candidate is materially affected once his nomination is declared to have been improperly accepted.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1180

27. For the aforementioned reasons , the Civil Appeal is dismissed . No costs .

CivilAppeal No. 2829 of2016

28. This appeal is filed by the Petitioner in the election petition challenging that part of the judgment dated 29.02.2016 of the High Court Manipur at Imphal , by which the relief that he should be declared to be elected was rejected . The Appellant contested the election as a candidate of the Nationalist Congress Party (NCP). Respondent No.1 was declared to have been elected on 28.01.2012 .. The election of the First Respondent was set aside by the High Court in the election petition filed by the Appellant. The Appellant also sought for a relief that he should be declared to have been elected. Such relief was rejected by the High Court. Hence, this appeal.

29. After the result of the election was declared on 28.01.2012, the Appellant resigned from NCP and joined Bhartiya Janta Party (BJP) . To a question posed by the Court during the recording of his evidence, the Appellant stated that he tendered resignation from NCP in the latter part of 2013 , that he joined BJP and he continued to be a member of the BJP. In January, 2016, the Appellant filed an application for amendment to the election petition. He intended to insert additional submissions relating to his expulsion from NCP on 23.12.2013 and the representation made by him to the President NCP Manipur, to cancel the expulsion order. He also wanted to bring on record the fact that his enrolment to the membership of BJP was rejected on 18.01.2016 . He further stated in the application that the order of expulsion by the NCP was revoked by an order dated 21.01.2016.

30. The arguments in the election petition filed by the Appellant were concluded on 25.02.2016 . The High Court recorded a finding in the impugned judgment that all the pending miscellaneous applications were disposed of with the consent of both sides and the election petition was to be adjudicated on the basis of existing material on record . As the miscellaneous application filed by the Appellant was not considered, the High Court decided the matter on the basis of the material on record which clearly showed. that the Appellant resigned from NCP and joined BJP. After a careful consideration of the material on record , 1181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

the High Court refused to grant the declaration as sought by the Appellant. The High Court held that having joined BJP, the Appellant was not entitled for a declaration as he contested the election in 2012 on behalf of NCP. The High Court highlighted the fact that the Appellant will be an MLA belonging to BJP, if declared elected after having contested the election on behalf of the NCP. Taking into account the spirit of law as expressed in paragraph no . 2 of the 10th Schedule of the Constitution of India the High Court did not grant the relief sought by the Appellant that he should be declared elected .

31. Ms. Meenakshi Arora , learned Senior Counsel appearing for the Appellant submitted that the 10th Schedule to the Constitution is not applicable to adjudication of an election petition. She relied upon Section 53 (2) of the Act to contend that the Appellant should be declared as duly elected as he was the only person remaining in the fray after the election of respondent/returned candidate was declared void . Section 101 of the Act provides for declaration of the Petitioner to have been duly elected if the High Court is of the opinion that the Petitioner received majority of thevalid votes .

:

32. Accordingto Section 80 (A) of the Act , the High Court will have the jurisdiction to try an election petition. It is well settled law that the High Court hearing an election petition is not an ' authority' and that it remains the High Court while trying an election petition under the Act. (See T. Deen Dayal v. High Court of A.P. , 1997 (7) SCC 535 at page 540. This Court. in Hari Shanker Jain v. Sonia Gandhi , 2001 (8 ) SCC 233 at page 244 upheld the decision of a Full Bench of the Rajasthan High Court wherein it was decided that the jurisdiction of the High Court to try an election petition is not by way of constituting a special jurisdiction and conferring it upon the High Court. It is an extension of the original jurisdiction of the High Court to hear and decide the election disputes. It is clear from the above judgments of this Court that the inherent power of the High Court is not taken away when the election disputes are adjudicated . Section 53 (2) is a power conferred on the Returning Officer to declare a candidate elected when the number of candidates is equal to the number of seats to be filled . The power of the High Court is not fettered by Section 53 (2). The High Court has taken into consideration an anomalous situation that would [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1182

arise by a candidate belonging to one party being declared elected after having crossed the floor, We are in agreement with the High Court and we do not intend to interfere with the discretion exercised by the High Court. !

33. For the aforesaid reasons , the Civil Appeal is dismissed . No order as to costs ."

ید

29. Reverting back to the present petition , it is apparent that respondent No.1 was the return candidate . As already held while deciding the Issue Nos.1 to 3 , the nomination papers were wrongly accepted, and as such , relying on the principles laid down by Hon'ble Apex Court in case of Mairembarm Prithviraj 33 (supra), it is apparent that even when there is no pleading in the petition that the election of respondent No.1 was materially affected, this lapse is not fatal and election can be declared void under Section 100 ( 1 ) (d) (i ) (iv) . This issue is accordingly decided inaffirmative .

i Issue No.6 (a) and 6(b)

1 30. This issue was framed on the basis of pleadings made in return filed by respondent No.5. According to the pleadings , the affidavit filed in support of the petition is not in accordance with provisions of Section 83 of the RP Act 94A of Conduct of Election Rules , 1961 .

31. Proviso appended to Section 83 of the Act provides that where the petitioner alleges any corrupt practice, the petition shall also be accompanied by an affidavit in the prescribed form in support of allegations of such corrupt practice and the particulars 1 1183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

therein. Such form of affidavit is prescribed in Rule 1994 and Form 25 of Conduct of Election Rules , 1961 .

32. However, it may be seen that in this petition, corrupt practice is not pleaded, and therefore, the proviso appended to the section does not apply, and as such , the objection raised by respondent No.5 has no force , liable to be rejected . This issue is decided accordingly.

33. Accordingly, this petition is allowed. The election of Ανομόπατιι ΙNO.1 is declared void.

Costs of the petitioner shall be borne by respondent No.1 and remaining respondents shall bear their own costs .

Counsel fee is quantified at Rs.10,000/- , if certified.

The Registry is directed to send an authenticated copy of this order to the Election Commission of India and Speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly as provided for by Section

103 of the Representation of People Act, 1951 , at the earliest .

Certified copy as per rules .

ALOK VERMA Judge.

By Order, Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR ) Principal Secretary, Election Commission of India .

[भाग 1 1184

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 जनवरी 2018

प्र.क्र. 583-अ-82-2017-18

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,

अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013)

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बड़वेली तहसील सरदारपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1 )

तहसील - सरदारपुर ग्राम बड़वेली

विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

कुल

10.803

2.817

7.986

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना

2.817

10.803 योगः-

7.986

अनुसूची (2)

दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बड़वेली की प्रभावित भूमि का विवरण

तहसील - सरदारपुर ग्राम बड़वेली

क्रमांक

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

सिंचित असिंचित

कुल

कुल

4

6

9

5

7

8 1

2

3

0.370 1

0.500 0.500 0.000

0.370

0.000

1054/1/ 3

बुदिया पिता भेरा जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली 1185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

2

1054/1/ 5 गणपत पिता फेन्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

3

1054/1/ 11 अम्बाराम पिता लक्ष्मण जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

4

1054/1/ 10 रामा , भेरू ,झालु, किशन पिता थाउ नंदुडीबाई बैवा थाउ जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

5

1054/1/ 9 सुखलीबाई पति स्व. सकरू , सोहन , मोहन, राजाराम, मन्नु पिता सकरू जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1044/4 6

गंगाराम पिता कोदर जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

7

1044/3 शम्भु पिता कोदर जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1044/2 8

नानुराम पिता कोदर जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1044/1 9

नन्दराम, कालु, रमेश पिता मांग्या व हंजाबाई बैवा मांग्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1034 10

अमरसिंह चम्पू पिता सोमा, शम्भु, कमलेश पिता जवरिया जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1039 11

रमेश पिता अम्बाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1035 12

जीवन पिता सुक्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1036 13

सोहन , मोहन, राजाराम, मन्नु पिता सकरू सुकलीबाई बैवा सकरू अम्बाराम , रतन पिता लक्ष्मण जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1038/3 14

शम्भु पिता छीतु कमलेश पिता जवरिया जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

1038/4 15

सावित्रीबाई पति रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.000

993 16

भेरूलाल पिता रणछोड जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.213

17

982/1 शम्भा पिता सकरू जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

985 18

भागीरथ पिता मयाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

955/2 19

रामा पिता नाथु जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0 0.354

0.354

0.500

0.000

0.500

0.084 0.084

0.000

0.105

0.105

0.000

0.084

0.084

0.000

0.105 0.105

0.000

0.045

0.045

0.000

0.105

0.105

0.084

0.084

0.000

0.206

0.206

0.077 0.077

0.000

0.203

0.203

0.059

0.059

0.000

0.203

0.203

0.021

0.021

0.000

0.203

0.203

0.575

0.575

0.000

0.627

0.627

0.053-

0.053

0.000

0.230

0.230

0.202

0.202

0.000

0.209

0.209

0.105

0.000 0.105

0.261

0.261

0.125 0.125

0.000

0.520

0.520

0.418

0.418

0.000

0.525

0.525

0.115

0.000 0.115

0.575

0.575

0.030

0.030 0

0 0.213

0.075

0.000 0.075

0.136

0.136

0.000

0.000 0.490

0.490

0.000 1.196

1.196 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1186

20

0.000 0.598 0.177 0.000 0.177

955/3/2 0.598

21

0.000

0.000

0.599 0.170

0.170

955/3/1 0.599

किशन पिता मयाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली रामेश्वर पिता मयाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

22

0.300 0.300 0.000

0.105

0.105

955/4/2 0.000

राजू पिता सुन्दरलाल जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

23

0.299 0.000 0.220 0.220

0.299

0.000

955/4/3

रामचंद्र पिता दयाराम जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

24

0.574 0.000 0.574 0.200 0.000 0.200

957/1

भागीरथ पिता रामचंद जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

0.000 0.152

0.000 0.564 0.152

0.564

957/2

25 सुरेश पिता भागीरथ जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

0.000 0.152

0.565 0.000 0.565 0.152

26

957/3

फुन्दीबाई पति स्व. परसराम जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

0.083 0.000 0.083

0.931

0.000

0.931

27

956/2

सत्यनारायण पिता हरचंद जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली कन्हैयालाल पिता हरकचंद जाति

0.468

0.468 0.000

0.000 2.194

2.194

28

956/1

0.000 0.110

0.240 0.110

0.240 0.000

29

934/4

कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली रामसिग पिता गट्टू जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.041

0.000

0.041

0.241

0.000

0.241

30

934/7

नरसिंह पिता गट्टू जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.090

0.180

31

0.180 0.000

934/5

नन्दराम , कालु, रमेश पिता मांग्या व हंजाबाई पति स्व. मांग्या जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली

0.050

0.050 0.000

0.000 0.181

0.181

32

934/6

शम्भु पिता कोदर जाति भील निवासी ग्राम बड़वेली मोहन पिता रामचन्द्र जाति

0.438

0.000

0.438

33

1.259 0.000 1.259

372/2

कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

0.277

0.277

0.000

0.000 1.150

34

1.150

371/1

मोहन पिता नाथू जाति पटल्या निवासी ग्राम बड़वेली

0.000 0.262

0.000

0.262

0.836

35

0.836

371/2/2

नाथु पिता काशीराम जाति पटल्या निवासी ग्राम बड़वेली

0.000 0.190

0.000

0.190

0.313

36

371/2/1 0.313

मुकेश पिता नाथु जाति पटल्या निवासी ग्राम बड़वेली

0.000 0.261

0.261

1.174

37

1.174 0.000

361/1

सीताबाई पति जगदीश जाति मारू निवासी ग्राम बड़वेली

0.684

0.000

0.684

0.000 1.427

38

1.427

377/1

रमेशचन्द्र, कैलाश पिता रामचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बडवेली

0.015

0.015

0.525

0.000

0.000

39

0.525

379/2/1/1

मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली 1187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

40

325/2 रामनारायण पिता परथी जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

41

325/1/1 /1/1/1 कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली रामगोपाल पिता परथी जाति

42

326 सुखदेव पिता चम्पालाल व धापुबाई बैवा चम्पालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

43

328/1 लीलाबाई पिता रामचन्द्र पति कैलाशचन्द्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

44

331 महेशचंद्र पिता रामचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

45

321/2 शान्तिलाल पिता शंकरलाल जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

40

321/1 दिनेश पिता रामचंद्र जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली

47

310 मिश्रीया, रमेश पिता जंगल्या जाति भील निवासी ग्राम बडवेली

48

318 मोहनलाल पिता पुना जाति कुलमी निवासी ग्राम बड़वेली धुलीबाई बवा काश्या

49

315

व सरजुबाई बुदीबाई, धापुबाई, गिताबाई, नीम्बूबाई पिता कास्या 50 पैसे भाग भूमि स्वामी कालु अमृत पिता नूरा वः नन्दीबाई बैव नूरा जाति भील 50 पैसे भाग निवासी ग्राम बड़वेली

273/1 50 मयाराम पिता किशन जाति मारू 272/1

271/1

योग :-

0.000 0.365

0.365

0.000 1.066

1.066

0.000

0.752 0.000 0.752 0.191

0.191

0.219 0.000 0.219 0.000 0.418

0.418

0.000

0.000 0.373 1.813

1.813 0.373

0.000

1.682

1.682

0.000 0.366

0.366

0.000

0.261 0.000 0.261 1.196

1.196

0.366 1.197 0.000 1.197 0.366

0.000 0.678 1.254 0.000 1.254 0.678

0.000 0.063 1.066 0.000 1.066 0.063

0.327

0.327 1.463

0.000

0.000

1.463

0.010

0.258

0.000

0.000 0.010. 0.258

1.358

0.000

1.358 0.000

0.050

0.050 0.174 0.000

0.023 0.000 0.023 0.174

2.817 10.803 29.157 5.312 34.469 7.986

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1188

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर - मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आगर-मालवा, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्र. भू- अर्जन-2018-42

भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) अंतर्गत चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिल राजगढ़ की ग्राम गडिया के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि का जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रायोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम गड़ीया

क्रं.

विवरण

1 निजी भूमि

1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

तहसील - नलखेड़ा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

कुल रकबा

अर्जित रकबा

256.358

216.903

256.358

216.903

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

2

1

चंदसिंह पिता कन्हैयालाल जाति राजपुत पता नि. ग्राम देवला बिहारी भूमिस्वामी

योग

2 भुरीबाई पति अजबसिह जाति गुर्जर खसरा क.

भूमिका कुल रकबा

अर्जितकी जाने वाली भूमि का कुल रकबा 3

4

5

2/2

0.084 0.084 14/3

0.073 0.073 287/5/2

0.500 0.500 286/2

0.920 0.050 286/3

0.105 0.500

1.682 1.207 2/4/1

0.229 0.229 1189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

लीलाबाई पति रामप्रसाद जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 3

योग

मयाराम पिता बल्देव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 4

योग

5

शान्तिबाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

6

धीरप सिह ना.बा. पिता रमेश सर पिता स्वय जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

7

नारायण पिता चन्दरसिंह ईश्वरसिंह पिता कानजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

8

इंदरसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

9

रामसिंह पिता भैरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

10

रामसिह पिता गोकुलसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

11

मांगु अमरसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 38/2

0.428 0.428 7/2/1

0.261 0.261

0.918

0.918

2/4/2

0.225

0.225

45/1

0.105

0.105

39/2 40

0.628 0.628

0.958 0.958

0.225 2/4/3

0.225

0.721

0.721

45min 2

46

0.491 0.491 47

0.167 0.167

0.239 0.239 84/3

1.843

1.843

2/4/4

0.229 0.229 49/150

0.245

0.245

0,474

0.474

0.224

2/4/5

0.224 5/1/1

0.627 0.627

0.851

0.851

2/5/1

1.019

1.019

1.019 1.019 2/5/2

0.437 0.437

0.437 0.437 2/5/3

0.467 0.467

0.467 0.467 2/814/1

1.651 1.651

1.651

1.651

1.285 2/13

1.285

0.627 0.627 2/14 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1190

पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

3

लीलाबाई पति रामप्रसाद जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

मयाराम पिता बल्देव जाति गुर्जर पंता नि. ग्राम भूमि स्वामी 4

योग

5

शान्तिबाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

6

धीरप सिह ना.बा. पिता रमेश सर पिता स्वय जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

7

नारायण पिता चन्दरसिंह ईश्वरसिंह पिता कानजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

8

इंदरसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

9

रामसिंह पिता भैरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

10

रामसिह पिता गोकुलसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

11

मांगु अमरसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

38/2

0.428

0.428

0.261

7/2/1

0.261

0.918 0.918 2/4/2

0.225 0.225 45/1

0.105 0.105 39/2 40

0.628 0.628

0.958 0.958 2/4/3

0.225 0.225

0.721 45min2

0.721

46

0.491 0.491

0.167 47

0.167

0.239 0.239 84/3

1.843 1.843 2/4/4

0.229 0.229

0.245 0.245 49/150

0.474

0.474

0.224 2/4/5

0.224

0.627 0.627 5/1/1

0.851 0.851 2/5/1

1.019

1.019

1.019

1.019

2/5/2

0.437 0.437

0.437

0.437

2/5/3

0.467 0.467

0.467 0.467 2/814/1

1.651 1.651

1.651 1.651 2/13

1.285 1.285 2/14

0.627 0.627

1.912 1.912 1191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

12

गोकुलसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

13

अमरसिंह पिता देवा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

14

तेजसिह पिता देवा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

15

बब्लुसिंह पिता अमरसिह जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

16

पप्पुसिंह अमरसिंह जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

17

हरलाल पिता अमरा राजुबाई पुत्री अमरा करणसिंह शिवलाल मानसिंह नारायण दुर्गाप्रसाद कन्हैयालाल पिता प्यारा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

18

सीताराम पिता बलदेव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

3/1

0.152 0.152 4/1

0.063 0.063 3/3

0.428 0.428

0.643 0.643 3/2/1/1

0.78

0.78 7/1

269/2

0.606 0.606 48/2

0.622 0.622

2.008 2.008 3/2/1/27/1/2

0.079 0.079 48/1

0.622 0.622 5/2

0.010 0.010 4/3 7/3

0.052 0.052 5/3

0.867 0.867

1.630 1.630 3/2/2/1 4/2

0.544 0.544 193/1

0.084 0.084 162/1

0.078 0.078

0.706 0.706

0.543 0.543 186

0.084 0.084 162/2

0.078 0.078

0.705 0.705 5/1/2

0.627 0.627 5/4

0.01

0.01 6/2, 7/2/9902

0.91

0.91

0.115

0:115 7/4

0.052

0.052 237/2

0.042

0.042 196

0.084 0.084

1.840 1.840 5/1/3

0.348 0.348

0.115

10

0.115

0.463

0.463 1192

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

सीमाबाई पत्नि तुफानसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम महेंद्री 19

योग

20

शिवसिंह पिता देव जी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

21

कमलाबाई पति सीताराम जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

22

चंदरसिह पिता कन्हैयालाल रामकुंवरबाई तेजूबाई भंवर कुंवरबाई पिता कन्हैयालाल जाति भाटी (राजपूत) पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

23

गोकलसिह पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम सम भाग भाग भूमिस्वामी

योग

8

0.502 0.502 9/1/2

0.563 0.563

1-0651065 9/1/1

0.106

0.106

9/2

0.042 0.042 155

0.146 0.146 31/2

0.444 0.444

0.738 0.738 13

0.700

0.700

149/1

0.199

0.199

36

0.585 0.585 37

0.773 0.773

2.257 2.257 14/2

0.188 0.188 17/1

0.167 0.167 18/1

1.401 1.401 68/2/2

0.099 0.099 64/6

0.167 0.167 64/7

0.052 0.052 29/1

0.23

0.23 28/2

0.157 0.157 21/2 22

0.360 0.360 23/124/1 25/2

0.439 0.439 19

0.188 0.188 30/2

0.324

0.324

32/2

0.376 0.376 2021/9901

1.145 1.145

5.293 5.293 15/2

16

0.418 0.418 218/2

0.031 0.031 32/3 34/2

0.481 0.481 153/3

0.152 0.152

1.082 1.082 1193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

24

बहादुरसिह पिता गोकुलसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

25

बनेसिह पिता गोकलसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

26

शिवलाल पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

27

भगवानसिह पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

28

जीवनसिह पिता गोकलसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

29

रामलाल पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

30

दिलीपसिंह पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

18/6/1

0.121

0.121

180/1

0.125 0.125 18/9/3

0.436

0.436

88/2

0.030

0.163

0.845 0.712 18/6/2

0.121 0.121 159

0.094 0.094 18/9/2

0.436

0.436

78/1

0.613 0.613 88/3

0.165 0.050

1.314

1.429

18/6/3

0.183 0.183 18/9/7

0.236 0.236

0.419

0.419

18/6/4

0.183 0.183 166

0.031 0.031 150/1 151/1

0.063 0.063 18/9/4

0.235 0.235

0.512

0.512

0.121 0.121 18/6/5

180/2

0.126 0.126 18/9/1

0.068 0.068 18/7/2

0.368 0.368

0.163 0.163

0.846 0.846 18/6/6

0.183

0.183

0.235

18/9/6

0.235

0.418 0.418 18/6/7

0.091 0.091 18/7/1

0.092 0.092 190/1

0.038 0.038 18/9/5

0.235 0.235

0.456 0.456 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1194

67

18/8 65

31

बालूसिह पिता परबतसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

32

दुलेसिह पिता पुरालाल गीताबाई कंचनबाई धापूबाई सीताबाई भागवंतीबाई पु. पुरालाल जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

33

प्रेमसिह पिता मोतीसिह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

34

गोपाल सिंह रामलाल लक्ष्मण सिंह पिता उमरावसिह चतरबाई वि. उमरावसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

35

गोकलसिह पिता बापूसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

36

हरिसिह पिता बापूसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

37

रामलाल पिता उमरावसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

66

2.466 2.466 25

26

68/9

2.09

2.09 68/7 69/12

0.972 0.972 68/8 69/13

1.787 1.787 67/2

0.136 0.136 157/3

0.073 0.073 58/2

0.92

0.92

8.444 8.444 18/12

1.514 1.514

1.514 1.514 18/13

1.500

1.500

1.500

1.500

27/1

1.599 1.599 27/2

0.199 0.199

1.798 1.798 28/1/1

0.533 0.533 33/1

1.338 1.338

1.871 1.871 28/1/2

0.261 0.261 57

0.564 0.564

0.825 0.825 29/2

0.272 0.272 219/3 220

0.031 0.031 1195

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

योग

38

रुकमाबाई पति धीरपसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

39

गंगाराम पिता देवीसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

40

रमेशचंद पिता बलदेव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

41

सीताराम मायाराम रामप्रसाद रमेश पिता बलदेव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

42

भगवानसिह पिता इंदरसिंह कमलाबाई वि इंदरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 212/1/3

0.035 0.035 212/2/MIN 2

0.209 0.209 71/2

1.382 1.382

1.929 1.929 31/1

0.444

0.444

189

0.084 0.084 49/2

0.247 0.247 42

0.105 0.105

0.880 0.880 33/2

0.575 0.575 54/1

0.538

0.538

1.113 1.113 38/1

0.209 0.209 41/2

0.731 0.731 39/1/2

0.105 0.105

1.045 1.045 39/1/1

0.104 0.104 41/1

0.157 0.157

0.261

0.261

43/1

0.762 0.762 218/1

0.031 0.031 117/5

0.303 0.303 118/6

0.021 0.021 118/3,116/3/1

0.407 0.407 118/7

0.021 0.021 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1196

0.794

0.794

118/9 131 139/1 137/4 138 141/1 153/1

116/6 118/8

2.445 2.445 योग

4.784 4.784

44/1

0.199 0.199

116/16/2

0.099 0.099

116/8/2

0.134

0.134

116/3/2

0.021 0.021

87/6/2/2

0.062 0.062

87/3/2/1

0.013 0.013

0.222

69/16/1

0.222

69/6/2/2

0.018 0.018 दरियावसिंह पिता रामसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

43

0.328 0.328

256/1/10 258/2/10 286/5/10

69/7/2/1

0.026 0.026

69/5/2

0.056 0.056

69/6/2/4

0.041 0.041

85/2/286/2/2

0.074 0.074 योग

1.293 1.293

44/2

0.198 0.198

116/4/2

0.146 0.146

87/3/2

0.129 0.129 44

नारायण पिता गगांराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.062 0.062

69/6/1/1

69/6/1/3

0.356 0.356

0.073

116/5

0.073

योग

0.964 0.964 45

44/3

0.199 0.199 देवीसिंह पिता परवतसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 1197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

योग

46

मायाराम पिता बल्देव जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

47

गोकुल सिंह पिता बापुसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

बापु पिता पन्नालाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

48

योग

49

बापूसिंह पिता पन्नालाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

50

ईश्वर पिता पन्नालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 117/3/2

0.010 0.010

0.083 0.083 116/9/3 116/12/3

116/2/1

0.126 0.126 91/6/2

0.159 0.159 83/1/4 84/2/4

0.040 0.040

256/1/15 258/2/15 286/2/15 0.246 0.246 69/7/2/6

0.037 0.037 69/6/1/4

0.209 0.209 85/2/6 86/2/6

0.223 0.223

1.332 1.332 45/2

0.721 0.721 59/1

0.428 0.428 46

0.491 0.491 47

0.167 0.167

1.807

1.807

51

0.324 0.324

0.324 0.324 53

1.338 1.338

0.157 0.157

1.495 1.495 53/2min

1.338 1.338

1.338 1.338 54/2/1

0.538 0.538 54/2

0.538

0.538

0.721

282/2

0.721 281/4/2

0.418 0.418 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1198

272/2/2273/3284/3280/3281/1 0.836 0.836

106/2

0.458 0.085

106/3

106/2/2

0458

106/3 107/2

योग

3.967 3.221

55

0.47

0.47

272/1

0.794 0.794

273/1

211/2

0.042 0.042

212/3

0.105 0.105

149/3

0.199 0.199

145/1

0.021 0.021 51

भगवानसिंह पिता भीमसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

148/1

0.136 0.136

112/5

0.523 0.523

71/4

1.382 1.382

73/1

0.543 0.543

273/6

0.407 0.407

91/10

0.446 0.002 योग

5.068 4.624

56

0.418 0.418

219/1 220

0.032 0.032

212/1

52

0.035 0.035 गोपालसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

195/1/1

0.084 0.084

130/1/1

0.345 0.345 योग

0.914

0.914

58/1/1

53

0.481 0.481 लालसिंह पिता चंदरसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.481 0.481 54

58/1/2

0.480 0.480 गजराबाई पति घीसुलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.480 0.480

50/2 6 つ 1199

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

59/260

0.428 0.428 181/2

0.073

0.073

182

0.01

0.01 121/1

0.251 0.251 118/6119/3

0.168 0.168 123

0.094 0.094 119/2 124/1 0.753

113/4 120/1118/5

55

गोपालसिंह रामलाल लक्ष्मणसिंह पिता उमरावसिंह चतरबाई वि. उमराव जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

56

कालाजी महाराज का चबुतरा स्थित ग्राम भुमि स्वामी व्यवस्थापक श्री कलेक्टर महोदय शाजापुर पता नि. ग्राम देवस्थान

योग

उमरावसिह भगवानसिंह पिता भीमसिह होकमसिंह पिता रामसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम सम भाग भाग भूमि स्वामी

57

योग

58

उमरावसिह भगवानसिंह पिता भीमसिह होकमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

59

कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.325 113/3

0.728

1.913

113/5 116/1 119/1 120/2 121/2

113/10 242/7

0.104 0.050

3.794 2.127 61

0.261 0.261

0.261 0.261 62/1 74/1

1.965 1.965 217

0.073 0.073

2.038 2.038 62/2/2

1.035 1.035

1.035 1.035 62/2/1 74/3

1.045 1.045 263/1/1

1.000 1.000 241/1

0.021 0.021 194

0.094 0.094 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1200

योग

60

प्रेमनारायण रामगोपाल पिता रामचंद्र जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भंण्डावद

योग

61

लालसिंह द.पु. अर्जुनसिंह जातिः सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

62

संतोषबाई वि. दिनेश जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

63

दुर्गाप्रसाद पिता रामलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

लाखनसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 64

योग

मोहनबाई पति गोपालसिह जाति सौंधया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 65

योग

66

तुफानसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

67

सुरेश चंदरसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

71/1/3

0.461 0.461 263/2/1

0.554 0.554

3.175 3.175 63

0.460 0.460

0.460 0.460 64/1

1.181 1.181 105/1

1.045 1.045 106/5

87/7

0.209 0.209 171

0.376 0.376

2.811 2.811 64/2

0.115 0.115 64/3

1.285 1.285 154/1

0.152 0.152 118/10

135/1

0.094 0.094

1.646 1.646 64/4/1

1.029 1.029 87/8

0.334 0.025 179/1

0.115 0.115

1.478 1.169 64/4/2

1.030 1.030

1.030 1.030 64/5

2.184 2.184 209

0.167 0.167 165

0.063 0.063 152

0.156 0.156 156

85/1

0.136 0.136

2.706 2.706 68/1/1

0.01

0.01 130/4/1

0.021 0.021 68/12/1

0.836 0.836

0.867 0.867 68/1/2min

0.732 0.732

0.732 0.732 1201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

68

रुकमाबाई पति दुलेसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

69

रूगनाथ सिंह पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

70

रतनलाल पिता घीसुलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

71

बालु पिता मोती जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

72

रामलाल पिता भुवानसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

नारायण पिता रामा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 73

योग

74

शिवसिंह पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

75

भगवानसिंह पिता धनसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

76

ईश्वरसिंह पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 68/2/1

1.500 1.500

1.500

1.500

68/3

0.131 0.131 69/24

0.509

0.509

69/2 70/7 116/11

0.33

0.33 70/9

0.339 0.339

1.309 1.309 68/4

0.366 0.366

0.366 0.366 68/10

1.835 1.835 265/6

0.376 0.376

2.211 2.211 68/11

0.314 0.314 68/12/2

1.254 1.254 130/4/2

0.031 0.031

1.599 1.599 68/13

2.000 2.000 265/11/1

0.313 0.313 259/3

0.178 0.178

2.491 2.491 68/14

0.657

0.657

70/11

0.339 0.339 69/17 70/13 116/19

0.33

0.33

1.326 1.326 68/15

0.656 0.656 70/10

0.339 0.339 69/18 70/14 116/20

0.33

0.33

1.325 1.325 68/16 117/2

0.625 0.625 [भाग 1 1202

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

69/19 70/15 116/21

0.332 0.332

70/5 70/12

0.339 0.339 योग

1.296 1.296

69/3/1

0.679 0.679 77

रामसिह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.679 0.679

69/3/2

0.021 0.021

256/1/17

258/2/17

0.245 0.245

286/5/17

256/1/8 258/2/8 286/5/8

0.045 0.045

116/13/8

0.020 0.020 78

116/15

एल्कारसिंह पिता परबतसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.132 0.132

116/8/7

0.033 0.033

116/2/3

0.031 0.031

91/6/4

0.250 0.250

69/6/1/6

0.147 0.147

69/7/2/8

0.037 0.037

69/8/2

0.062 0.062 योग

1.023 1.023

69/4

0.669 0.669

84/5

0.125 0.125

70/2

0.338 0.338 79

पन्नालाल पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

69/20 70/16 116/22

0.33

0.33 योग

1.462 1.462

69/5/1

0.278

0.278 80

256/1/9 258/2/9 286/5/9

कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.328

0.328

87/3/1

0.271

0.271 1203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

87/6/2/1

69/16

116/8/1

256/1/1

258/2/1

286/5/1

116/13/1

116/13/3

116/16/4

117/3/1

85/2/186/2/1

योग

69/6/1/2

256/1/14

258/2/14

286/5/17

256/1/5-258/2/5 286/5/5

81

रोडसिंह पिता परवतसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

116/9/2

116/12

91/6/1

83/1/384/2/3

69/7/2/5

योग

69/6/1/5

256/1/16

258/2/16

286/5/16

256/1/7 258/2/7 286/5/7 82

कमलसिंह पिता परवतसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

116/8/6

116/2/2

91/6/3

69/7/2/7

116/13/7

योग

69/7/1/1 83

69/7/2/2 प्रेमसिह पिता रामसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

69/8/1 0.062

0.062

0.489

0.489

0.135

0.135

0.061

0.061

0.020

0.020

0.053

0.053

0.044

0.044

0.021

0.021

0.074

0.074

1.836

1.836

0.209

0.209

0.246

0.246

0.045 0.045

0.209 0.209

0.250

0.250

0.200

0.200

0.037 0.037

1.196

1.196

0.209 0.209

0.245 0.245

0.045 0.045

0.033 0.033

0.209 0.209

0.250 0.250

0.037 0.037

0.021 0.021

1.049 1.049

0.011 0.011

0.048 0.048

0.095 0.095 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1204

योग

गोपालसिंह पिता गगांराम जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 84

योग

85

गोपालसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

86

प्रभुलाल पिता बालुसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

87

भेरूसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

88

दरबारसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

89

गंगाराम पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

90

दुलेसिंह पिता धन जी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

91

चंदरसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

92

काना जी पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 83/1/184/2/1

0.240 0.240 69/16/2

0.267 0.267

0.661 0.661 69/7/2/3

0.418

0.418

69/7/2/4

0.143 0.143 116/4/1

0.168 0.168 87/3/4

0.130 0.130 83/1/284/2/2

0.241 0.241 85/2/4.86/2/4

0.111 0.111

1.211 1.211 87/182/3

0.167 0.167

0.167 0.167 69/9

0.455 0.455

0.455

0.455

69/11/1

0.403 0.403

0.403 0.403 69/11/2

0.403 0.403 116/10/2

0.138 0.138

0.541

0.541

69/21

0.454 0.454 69/22

0.805 0.805 126/1

0.100 0.100 116/17

0.411 0.411

1.770

1.770 69/23 242/8

0.733 0.733

0.733 0.733 70/1/1

0.314 0.314 70/4/1

0.105 0.105 70/3/1

0.408 0.408

0.827 0.827 70/1/2

0.314 0.314

0.408

7031

0.408 1205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

योग

93

रायसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

94

रूगनाथ सिंह पिता शिवसिंह जी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

95

नरवरसिंह पिता शिवसिंह जी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

96

होकमसिंह पिता रामसिंह सरदारबाई वि रामसिंह सम भाग जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

97

होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदारबाई वि रामसिंह स भाग जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

98

घीसूसिंह पिता धूला जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

99

धुला पिता भैरू जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

70/4/2

0.105 0.105

0.827 0.827 70/1/3

0.626 0.626 70/3/3

1.117 1.117 70/4/3

0.292 0.292

2.035 2.035 71/1/1

0.461 0.461 240/2

0.115 0.115 212/2

0.094 0.094 192

0.052 0.052 105/2

0.184 0.184 106/4

0.906 0.906 71/1/2

0.46

0.46 195/4

0.104 0.104 195/2/2

0.104 0.104 149/1/1

0.199 0.199

0.867 0.867 71/3

1.383 1.383 238

0.063

0.063

239

0:209 0.209

1.655

1.655

72

0.063 0.063

0.063

0.063

73/2

0.010 0.010

74/2/1 75/1 76/1 77/2 92/3 1.484 1.484 95

0.345 0.345

1.839 1.839 75/2

0.146 0.088 75/3

0.052 0.052 167

0.021 0.021 92/2

0.042 0.042 91/1

0.406 0.013

0.667 0.216 1206

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

100

बालूसिंह पिता परबतसिंह जतनबाई वि. परबत सिह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

101

जीवनसिंह पिता गोकलसिंह जाति सोंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

102

बहादुरसिंह पिता गोकलसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

103

अनारिया पिता अमरा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

104

गोपाल सिह पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

बद्रीलाल पिता अनारिया जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

105

योग

106

गोकल सिह पिता हरिसिंह सौंधिया कुवा रकबा हि 13 व गोपाल सिह पिता हरिसिंह कुआ रकबा हि 2/3 जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

107

पारीबाई पति बिहारीलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

77/1

2.000 0.500 77/4

0.811 0.300

2.811 0.800 78/2

0.613 0.525

0.613 0.525 78/3

0.613 0.255

0.613 0.255 8187/2

0.167 0.167

0.167 0.167 82/1/1

0.251

0.045 232/4

0.052

0.040 154/3

0.073

0.073 118/10137/1

0.444

0.444 82/1/2

0.209

0.044 83/2/2 89/1

0.042 0.022 153/2

0.021

0.021 157/2

0.136

0.136

1.228 0.825 82/2

0.846

0.046

0.846 0.046 83/2/1

0.021

0.021

0.021 0.021 84/1

0.238 0.238 87/4

0.238 0.238 1207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

108

पारीबाई पति बिहारीलाल प्रभुबाई पति हरलाल समान भाग जाति बंजारा पता नि. ग्राम महेद्री भूमि स्वामी

योग

भावसिंह पिता देवा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

109

योग

सोरमबाई पति रामसिह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम महेंद्री भूमि स्वामी 110

योग

111

ईश्वरसिंह अन्तरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

112

सतोषबाई पति गोपालसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

113

राजूबाई पति नारायणसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

114 अलादीनबी वि. खुदाबक्ष मासूम बी 84/8

0.136 0.136 84/9

0.165 0.165

0.301 0.301 84/4

0.239

0.239

0.239 0.239 84/6

0.154 0.154 84/7

0.136

0.136

0.290 0.290 87/3/3

0.272 0.272 87/6/2/3

0.062

0.062

0.327

256/1/11 258/2/11 286/5/11

0.327 256/1/3

258/2/3

0.060

0.060 286/5/3

0.075

85/2/386/2/3

0.075

0.796 0.796 87/6/1/1

0.015 0.015 87/6/3/1

0.290 0.290 87/6/4

0.211

0.211

256/1/12 258/2/12 286/5/12 0.491 0.491

256/1/4 258/2/4 286/4

0.181

0.181

1.188 1.188 87/6/1/2

0.380 0.380 87/6/3/2

0.105 0.105

0.485 0.485 91/2

0.042 0.005 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1208

वि. खुदाबक्ष जाति पिंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

91/9

0.356 0.003 योग

0.398 0.008

91/3

0.084 0.008

91/7

0.449 0.003

256/2

258/1

0.080 0.080

286/4

115

लक्ष्मणसिंह पिता उमराव सिह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

212/1/2

0.035 0.035

219/2220

0.031 0.031

195/1/2

0.041 0.041

112/2/1

0.314 0.314 योग

1.034 0.512

91/4 92/1

0.689 0.689 116

91 / 11-

0.446 0.446 होकम सिह पिता रामसिंह सरदारबाई वि. रामसिंह सम भाग जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

92/3

0.031 0.031 योग

1.166 1.166

91/5

0.638 0.638 117

लाबुबाई पति होकमसिह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.638 0.638

91/8

0.003

0.418

118

देवगिर पिता रामचंदर गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम नलखेड़ा

योग

0.418 0.003

93/1

0.105 0.036

93/2

0.073 0.016 प्रकाश पिता बालू सिह अन्तरकरणबाई उर्फ अन्करबाई पति 119 बालू सिह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.178 0.052

0.130

94/1

0.028 120

रामलाल पिता हरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

135/2

136

0.152 0.152 योग

0.282 0.180

94/2

0.130 0.023

150/3

121

0.062 0.062 शिवलाल पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

112/1/3

0.445 0.445 योग

0.637 0.530 1209

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

भगवान सिह पिता हरिसिह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 122

योग

123

दिलीप सिह पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

124

चतरबाई पति प्रेमबाई जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

125

चतरबाई पति प्रेमसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

126

बापुसिंह पिता पन्नालाल जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

127

मोहनबाई पति रामनारायण जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

128

गल्ला पिता भैरू जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

रायसिंह पिता पूरा जाति बैलदार 129 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

देवा पिता कालु जाति बलाई पता 130 नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

धापुबाई वि. गोपीलाल कनीराम पिता 131 गोपीलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

94/3

0.130 0.028

0.130 0.028 94/4

0.133 0.026 150/2

0.063 0.063 112/1/4

0.444 0.444

0.640 0.533 105/4/1

0.669

0.669

106/6

0.669 0.669 106/2/1

104686-086 106/3-107/9

111/6/2

0.199 0.199

0.657 0.284 272/2/3

273/3

284/3

0.345 0.345 280/3

281/1

231

0.115

0.115

0.460 0.460 106/3

1.411 0.095 214

0.136 0.136

1.547 0.231 106/7

1.588 0.030

1.588 0.030 106/8

1.000 1.000

1.000

1.000

106/11

2.027 0.035

2.027 0.035 106/13

1.000 0.025

1.000 0.025 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1210

132

देवीसिंह पिता मोतीसिंह जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पटटेदार अहस्तांतरणय लगान 132

पीरू पिता राधाकिशन जाति बैलदार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

133

बालु सिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

134

लाखन सिह पिता रामलाल जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

135

गोकलसिह पिता हरिसिह जाति सोधिया पता नि. ग्राम सम भाग भूमि स्वामी

योग

136

मोहनबाई पति गोपालसिह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

137

रोडूलाल गोकुलसिंह अर्जुनसिंह पिता बापू सिध्दीबाई शातांबाई पुत्री बापू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

138

कमलाबाई पति गोकलसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

139

रामूबाई पति हरिसिंह जाति साँधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

107/1/1/2

1.303

1.303

106/14

0.727 0.057

0.727 0.057 109/1

2.299 1.700 185/2 199 193/2

0.219

0.219

163/1

0.094 0.094 157/1

0.084 0.084

2.696 2.097 109/2

0.355 0.300

0.300

0.355

0.245 0.050

0.245 0.050 110/1/2

0.382 0.045

0.382 $0.045 110/2

2.090 0.055 264/2

0.031 0.031 232/3

0.052 0.052 202

0.010 0.010 203/1

0.047 0.047

2.230 0.195 110/5

1.463 0.059

1.463 0.059

0.105 0.052 187

0.105 0.105

0.210 0.157 1211

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

140

कालुसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

आत्माराम गंगाराम भगवानसिंह 141

पुत्रगण घीसू काबूबाई रामकुंवरबाई पुत्री घीसू हि 7 पै. स भा समन्दर पिता देवीसिंह हि 7 पै बाजाबाई धापुबाई भूलीबाई पिता अमरा हि. 6 पैसे कालूसिंह पिता शिवसिंह गीताबाई पति शिवसिंह जाति सोध्या धन्ना रामसिंह कान्हा पिता पुरा धुलीबाई वि. पुरा जाति बैलदार रामदयाल पिता गगांराम प्रभुलाल पिता रामा जाति गुर्जर नि. गोकलपुर रमेश पिता प्रभू ना. बा. सर पिता स्वंय चंदरसिंह पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्ग्रम भूमिस्वामी

योग

142

धापुबाई मेहताबबाई पु. धुला जाति लौहार पता नि ग्राम भूमि स्वामी

योग

143

भगवानसिंह शिवसिंह उमरावसिंह पिता भीम सिह होकम सिंह पिता रामसिह नाबा सरपर माता सरदार बाई पति रामसिह हि 1/2 मांगीलाल पिता गंगाराम भगवानसिंह पिता भैया बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गूजर नि. गोकलपुर हि 1/4 कंचनबाई पिता रामसिह हि 1/4 जाति सौंधिया

योग

144

कानाजी पिता भैरूसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.094 111/2230/1

0.094

240/1

0.146

0.146

211/1

0.042 0.042 195/2/1

0.105 0.105

0.523

0.523

112/4

0

154/2

0.010

.010

0.920 0.920 111/3

0.125 0.125

0.075

0.167

289/8/2 290/6

0.292 0.200

0.125 111/4

0.125

0.125 0.125

0.063 111/7

0.063

0.063 0.063

1.120 1.120 111/10

1.120

1.120 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1212

चंदर सिह पिता भैरू सिंह जाति 145 सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

146

शिवलाल पिता रामसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

147

भगवान सिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

148

रामलाल पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

149

रामलाल पिता उमराव सिह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

150

दुर्गाप्रसाद पिता नारायण जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

151

विक्रमसिह पिता नारायण जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

राजेश पिता नारायण सिह जाति 152 बलाइ पता नि. ग्राम भूमि स्वार्मी

योग

होकम सिंह पिता रामसिंह सरदारबाई वि. रामसिह जाति सम भाग जाति 153 सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

154

दरीयाव बाई वि. धन्ना जी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

1.120 1.120

1.120 1.120 111/12

1.045

1.045

1.045 1.045 112/1/1 114/1

0.444

0.444

112/1/2

0.444 0.444 191190/3

0.039 0.039 127

0.512 0.512

0.995

0.995

112/2/2

0.209 0.209 256

0.313 0.010 259

0.522 0.219 112/3/1

0.282 0.282 113/21/2

1.006 0.527

1.288 0.809 112/3/2

0.282 0.282 113/21/3

0.589 0.561

0.871 0.843 112/3/3

0.282

0.282

0.282 0.282 112/6

0.531 0.531

0.531 0.531

0.220

113/6 124/6 125 124/3

0.100

0.220 0.100 1213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

155

प्रेमनारायण रामगोपाल पिता रामचंदर लक्ष्मीनारायण गंगाप्रसाद पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भंडावद

योग

156

रूकमाबाई पति धीरपसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

157

नाथू सिह घीसूसिह पिता धुला अनाराबाई धापूबाई पिता धुला पदमबाई वि. धुला जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

158

दूलेसिंह पिता धन जी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

159

इंदरबाई पिता बापुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

160

उमरावसिंह भगवानसिह पिता भीमसिह होकम सिह पिता रामसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम सम भाग भूमि स्वामी

योग

161

मांगु अमर सिह पिता रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

162

इंदरसिह पिता भैरू सिह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

163

रतनलाल पिता घीसू लाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

164

सुरेशसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधियापता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

165

पुरीबाई पति गंगाराम जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

113/7 128/2 128/297

0.105

0.209

0.209 0.105 113/8

0.052 0.025

0.052 0.025 113/9242/6

0.084 0.036

0.084 0.036 113/13

0.627 0.300

0.627 0.300 113/14

0.010

0.094

234

0.105 0.105

0.199 0.115 113/15 242

0.147 0.140

0.147 0.140 113/16

0.031 0.020

0.031 0.020 113/17

0.073 0.010

0.073 0.010 113/18 130/3 240/1

0.157 0.100

0.100

0.157

113/20

0.209 0.150

0.209 0.150 113/21/1

0.209 0.150

0.209 0.150 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1214

166

राजेश पिता नारायण सिंह जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

167

गोविंदसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

168

धोलीबाई वि. गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

169

गोपालसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

170

प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

171

नारायण पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

172

भेरुसिंह पिता बालुसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

173

सगनाबाई वि. परवतसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

174

दुलेसिंह पिता धनजी जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

175

प्रभुलाल पिता बालुसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.209 0.150 113/21/4

1.007 0.663

1.007 0.663 113/21/5

0.418 0.418

0.418 0.418 116/3/3

0.082 0.082 116/3/4

0.082 0.082 116/8/5

0.085 0.085

0.249 0.249 116/7

0.25

0.25 116/8/4

0.075 0.075 116/13/4

0.041 0.041

0.366 0.366 116/8/3

0.017 0.017 116/16/1

0.118 0.118

0.135 0.135 116/9/1 116/12/1

0.199 0.199 116/13/5

0.278 0.278

0.477 0.477 116/10/1

0.137 0.137

0.137 0.137 116/13/6

0.197 0.197 116/16/3

0.339 0.339

0.536 0.536 116/18

0.411 0.411

0.411 0.411 117/4

0.136 0.136

0.136 0.136 1215

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

176

भगवानसिंह पिता इंदरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

गोकुलसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 177

योग

178

कालीबाई वि.बालुसिह जाति सोंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

179

चबुतरा श्री काला जी महाराज स्थित ग्गाम व्यवस्थापक श्री मान जिलाधीश महोदय शाजापुर पता नि. ग्राम देव सीन

योग

180

होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदारबाई वि रामसिंह स भाग जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

181

नारायण पिता पूरा जाति बलाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

182

होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदारबाई वि रामसिंह स भाग जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

183

रूगनाथसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

184

मदनलाल पिता देवीसिंह जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

185

रामलाल पिता हरिसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

"

योग

1.867

1.867

118/1/2

1.867 1.867 118/2

0.178 0.178 210/2

0.105 0.105 210/1

0.115 0.115

0.398 0.398 126/2

0.099 0.099

0.099

0.099

129131

0.345 0.345

0.345 0.345 130/2

0.084 0.084

0.084 0.084

142

0.021

0.021

144

0.23

0.23

144/296

0.021 0.021

0.272 0.272

145/2

0.031

0.031

148/4

0.136 0.136

149/1/2

0.177 0.177

216

0.094

0.094

0.438 0.438

148/2

0.136 0.136

263/3

0.543 0.543

259/6

1.150 1.150

1.829 1.829

148/3

0.146 0.146

0.146 0.146

150/4

0.062 0.062 1216

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

186

बालुसिंह पिता परवत सिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

187

ईशवर नाबा सरपर माता कुंवर बाई पति मांगीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

188

करणसिंह पिता नाथुसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

189

तेजसिंह पिता देवा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

190

राजाराम पिता अमरसिह जाति बैरागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

191

धापुबाई पति अमरसिंह द्रोपतिबाई पति तेजु जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

192

धापुबाई पति अमरसिंह जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

चबुतरा श्री महादेव जी महाराज स्थित ग्गाम व्यवस्थापक श्री मान 193 जिलाधीश महोदय शाजापुर

योग

194

कमलसिह पिता रामलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

195

शिवलाल पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

157/3

0.073

0.073

0.073 0.073 158

0.178 0.178

0.178 0.178 160/1

0.042 0.042 188

0.063 0.063

0.105 0.105 161/1

0.109 0.109 269/1

0.606 0.606

0.715

0.715

162/3

0.079 0.079 185/1

0.094 0.094

0.173 0.173 172

0.136 0.136

0.136 0.136 173

0.209 0.209 175

0.042 0.042 181/1

0.073 0.073

0.324

0.324

176

0.042 0.042

0.042 0.042 179/2

0.125 0.125 198

0.230 0.230

0.355 0.355 190/2

0.042 0.042 1217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

196

नारायण पिता पुरा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

197

भुरीबाई वि मोतीलाल पदंमबाई पुत्री मोतीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

गंगाबाई वि रामा कंचन बाई लीलाबाई शेतानबाई कमलाबाई पुत्री 198 रामा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

199

रायसिंह पिता गोकुलसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

200

होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदारबाई वि रामसिंह स भाग जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

201

भगवानसिंह शिवसिंह उमरावसिंह पिता भीम सिह होकम सिंह पिता रामसिह नाबा सरपर माता सरदार बाई पति रामसिह हि 1/2मांगीलाल पिता गंगाराम भगवानसिंह पिता भैया बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गूजर नि. गोकलपुर हि 1/4 कंचनबाई पिता रामसिह हि 1/4 जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

सुहागबाई पिता अमरा जाति सौंधिया 202 पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

203

गंगाबाई वि. रामा कंचनबाई लीलाबाई शैतानबाई कमलाबाई पुत्री रामा

योग

204

बापु पिता नंदा जाति चमार पता निवासी ग्राम ढाबला सोनगरा 199/2

0.105 0.105

0.105 0.105 203/2

0.047 0.047 204/1

0.010

0.010

0.057 0.057 205/2

0.021 0.021

0.021 0.021 206

0.063 0.063

0.063 0.063 211/3

0.041 0.041 212/4

0.083 0.083

0.124 0.124 223

0.219 0.219

0.219 0.219 232/1

0.042 0.042

0.042 0.042 232/2

0.042 0.042

235/1

0.031 0.031

0.157 0.157

233/1

0.094 0.094 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1218

भूरीबाई वि. मोतीलाल पदमबाई पुत्री मोतीलाल

205

योग

206

रूगनाथ पिता शिवसिह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

207

रामसिह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

208

नरवर सिह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

209

दर्यावसिह पिता रामसिंह जाति सोंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

210

देवीसिह पिता परवतसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

211

राजुबाई पति नारायण सिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

गोपालसिह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता पता नि. ग्राम भूमि 212 स्वामी

योग

देवा पिता देवीलाल जाति बागरी 213 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

214 भगवानसिह शिवसिंह उमराव सिह 233/2

0.010 0.010 235/2

0.021 0.021

0.219 0.219 237/1

0.146 0.146

0.146 0.146 242/5

0.042 0.042

0.042

0.042

0.063 0.063 243/1

0.063 0.063

0.061 0.061 256/1/2 258/2/2 286/5/2

0.061 0.061

256/1/6 258/2/6 286/5/6

0.046 0.046

0.246

0.246

256/1/15 258/2/15 286/5/15

0.292 0.292

0.491

256/1/13 258/2/13 286/5/13

0.491 85/2/5 86/2/5

0.112 0.112

0.603 0.603

0.313 0.313 256/2/1 259/1

0.313 0.313

2.061

256/3

0.020

2.061 0.020 256/5

0.418 0.010 1219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

पिता भीमसिह होकम सिह पिता रामसिंह नाबा सरपर माता सरदार बाई पति राम सिह

योग

लाबुबाई पति होकमसिह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

215

योग

216

सूरज पिता भगवानसिंह अर्चना शांति पिता भगवानसिंह जाति माली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

217

हरलाल पिता अमरा जाति बागरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

217

नारायण पिता रूगनाथ जाति लौहार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

218

होकमसिंह पिता रामसिंह सरदारबाई वि. रामसिंह समान भाग जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

भगवानसिंह शिवसिह उमरावसिह 219

पिता भीमसिह होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर माता सरदारबाई पति रामसिंह हि. 1 ध्2 मागीलाल पिता गगाराम भगवानसिंह पिता भैया बंशीलाल पिता देवीसिंह जाति गुर्जर नि. गोकलपुर हि. 184 कन्चनबाई पिता रामसिंह हि. 1 ध्4 जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

220

गोपाल सिह पिता उमराव सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

221 कालुसिह पिता शिवसिह जाति 259/2

0.240 0.240

0.658 0.250 256/6

1.000 0.090

1.000 0.090 256/7

1.000 0.010 256/8

1.000 0.010

2.000 0.020 256/9

1.000 0.016

1.000 0.016 259/2/1

0.662 0.662

0.662 0.662 259/4265/3266/2

0.910 0.910 259/10

0.662

0.662

1.572 1.572 259/8

0.662 0.662 265/1

0.345 0.345 265/8/1

0.498 0.498

1.505 1.505 262/2

0.021 0.021 1220

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

222

नरवरसिंह पिता शिवसिह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

223

पीरूलाल पिता मोतीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

224

अनारसिंह पिता रामलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

225

सजनसिंह पिता रोड़सिह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

226

प्रेमबाई पत्नि प्रेमसिंह जाति चमार पतानिवासी गाम शासकीय पटटेदार पटटे से प्राप्त अहस्तान्तरणीय लगान

योग

227

दरियावसिह पिता मोती जाति चमार पतानिवासी गाम शासकीय पटटेदार पटटे से प्राप्त अहस्तान्तरणीय लगान

योग

228

सुमित्रा बाई पिता गोकूलसिह जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

229

अर्जुनसिंह पिता बापुलाल जाति चमारं पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

230

देवीसिह पिता मोतीसिंह जाति चमार पतानिवासी ग्गाम शासकीय पटटेदार पटटे से प्राप्त अहस्तान्तरणीय लगान

योग

264/3

0.700 0.700

0.721 0.721 263/1

264/1

0.568 0.568 265/9

263/2

0.554 0.554

1.122 1.122 265/2/1

0.357 0.357

0.357 0.357 265/2/2

0.670

0.670

0.670 0.670 265/2/3

0.669 0.669

0.669 0.669 265/4/1

0.293

0.293

265/2/6

275

0.065 0.065 276

280/2

0.358 0.358 265/4/2

0.199 0.199 265/5/1

0.158 0.158

0.357

0.357

265/2/4 .

0.670

0.670

0.670

0.670

265/2/5

0.387 0.387

0.387 0.387 265/5/2

0.344 0.344 265/11/2

0.012 0.012

0.356 |

0.356 1221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

231

बालु पिता मोति जाति चमार पता निवासी ग्गाम भूमि स्वामी

योग

232

प्रभुलाल पिता रामलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

233

नारायण पिता रामा जाति चमार पता निवासी ग्गप्रम भूमि स्वामी

योग

234

लक्ष्मण सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

235

प्रभुलाल पिता रामलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

236

उमरावसिंह भगवानसिह पिता भीमसिंह होकमसिहं पिता रामसिह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

237

रामलाल पिता उमराव सिंह जाति सोधिया पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी

योग

238

गोपाल सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

239

लक्ष्मण सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

240

लक्ष्मणसिह पिता उमराव सिह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

265/7/1

0.238 0.238

0.238 0.238 265/7/2

0.588 0.588

0.588 0.588 265/7/3

0.178 0.178

0.178 0.178 265/8/2266/5

0.498 0.498

0.498 0.498 265/11/3

0.051 0.051

0.051 0.051 265/12

0.345 0.345

0.345 0.345 266/1

0.063 0.063 266/2/3

0.080 0.080 294/4

265/8/3

0.498 0.498 266/5

0.641 0.641 266/2/1

0.080 0.080

0.080 0.080 266/2/2284/4

0.080 0.080

0.080 0.080 267

0.142

0.042 0.042 1222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

241

लाल सिह पिता इंदरसिह जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

242

चंदरसिह पिता कन्हैयालाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम देवला बिहारी

योग

243

कमलाबाई पति चंदरसिंह जाति सौध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

244

होकम सिह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदार बाई वि. रामसिह सम भाग जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

245

गोपालसिंह पिता उमरावसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी

योग

246

लक्ष्मणसिह पिता उमरावसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्गप्रम भूमिस्वामी

योग

247

होकम सिह पिता रामसिंह नाबा सरपर पिता सरदार बाई वि. रामसिह स भाग

योग

248

कालूसिह पिता शिवसिंह जाति सोधिया पता निवासी ग्गग्रम भूमिस्वामी

योग

गोपालसिंह पिता उमरावसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्गाम भूमिस्वामी 249

योग

250

लक्ष्मणसिह पिता उमरावसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्गाम भूमिस्वामी

योग

251

रामलाल पिता उमराव सिंह जाति सोधिया पता निवासी ग्गाम भूमिस्वामी

योग

268

1.536 1.450

1.536 1.450 270/2

0.010

0.010

271/1

0.157 0.157 271/3

0.021 0.021

0.188 0.188 272/2/1 273/3

0.690

0.690

281/1 384/3

0.690 0.690 272/3 273/8

0.115 0.115

0.115 0.115 273/4/1

0.188 Q.188

0.188 0.188 273/4/2

0.189 0.189

0.189 0.189 273/5

0.669 0.669

0.669 0.669 273/7

1.076 1.076

1.076 1.076 274/1

0.045 0.045 277

0.031 0.031

0.076 0.076 274/2

0.046

0.046

0.046 0.046 274/3

0.045 0.045 274/4

0.188 0.188

0.233 0.233 275 1223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

252

अर्जुनसिंह पिता बापुलाल जाति चमार पता निवासी ग्गाम भूमिस्वामी

योग

253

श्री महादेव जी का चबुतरा स्थित ग्राम व्यवस्थापक जिलाधीश महोदय शाजापुर पता निवासी ग्राम देवस्थान माफी औकाफ

योग

254

शिवसिंह पिता घीसूसिह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

255

मानसिंह पिता घीसूसिह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

256

गोकलसिह पिता घीसूसिंह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

257

नाथूसिंह घीसूसिंह पिता धूला अनाराबाई धापुबाई पिता धुला पदमबाई वि. धुला जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

258

गंगाराम पिता देवीसिह जाति सौंध्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

259

जगदीश पिता मांगु जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

260

रतनपुरी पिता गणेश पुरी नाबा सर माता केसरबाई वि. गणेश पुरी जाति गुसाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

275

0.031 0.031 276

0.105 0.105 280/2

0.146 0.146

0.282 0.282 278

0.574 0.574

0.574 0.574

0.947 0.947 281/2/1 294/1/1 289/6/1 293/3/1

0.947 0.947

0.948 0.948 281/2/2 294/1/2 289/6/2 293/3/2

0.948 0.948

0.948 0.948 281/2/3 294/1/3 289/6/3 293/3/3

0.948 0.948 281/3

0.449 0.449 281/5/1

0.125 0.125

0.574 0.574 281/4/1

0.418 0.418

0.418

0.418

281/5/2

0.251 0.251

0.251 0.251 281/6

0.700 0.700

0.700 0.700 1224

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

261

जगदीश पिता मांगु जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

262

रामदयाल पिता गंगाराम जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

263

सोरमबाई वि.देवा जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

264

रामा पिता नाथू हि 1/2 शैतानबाई वि. गंगाराम मांगीलाल रामदयाल पिता गंगाराम हि 1/2 जाति गूर्जर पता नि. ग्राम गोकुलपुर सम भाग भूमि स्वामी

योग

265

श्री महादेव जी का चबुतरा स्थित ग्राम व्यवस्थापक जिलाधीश महोदय शाजापर

योग

266

चबुतरा श्री महादेव जी महाराज स्थित ग्राम व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर

योग

चंदरसिह पिता कन्हैयालाल 267

रामकुंवरबाई तेजूबाई भंवरकुंवरबाई पिता कन्हैयालाल जाति भाटी राजपुत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

268

भगवानसिह शिवसिंह उमरावसिंह पिता भीमसिंह होकमसिंह पिता रामसिंह नाबा सरपर माता सरदारबाई पति रामसिह हि. 1 ध्2 मागीलाल पिता गगाराम भगवानसिंह पिता भैया बशीलाल पिता देवीसिंह जाति गुर्जर नि. गोकलपुर हि. 184 कन्चनबाई पिता रामसिंह हि. 184 जाति सोधिया पता पि. ग्गाम भूमिस्वामी

योग

281/7/1

0.251 0.251

0.251 0.251 281/7/2

0.531 0.531

0.531 0.531 281/9

1.327 1.327

1.327 1.327 281/10

1.040 1.040 294/6 289/13

1.040 1.040

0.503 0.503 282 283

0.503 0.503 284/1

0.460 0.460

0.460 0.460 284/2

1.180 1.180 284/4

0.418 0.418 284/5/1

2.000 2.000 284/5/2

0.581 0.581 284/6285/2

1.181 1.181

5.360 5.360 284/7

0.042

0.042

294/4

1.337 1.337

1.379 1.379 1225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

269

मांगु पिता छीता घीसीबाई वि. छिता जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

270

चंदर सिह पिता झुजार सिह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

271

मानाबाई पति रामलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भू स्वामी

योग

272

अमरसिंह पिता रायसिह जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू स्वामी

योग

273

भगवान सिह पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी नि.ग्राम भू स्वामी

योग

274

शिवसिंह पिता घीसू सिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

275

लालसिंह पिता इंदरसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

276 आत्माराम गंगाराम भगवानसिंह पुत्रगण घीसू काबूबाई रामकुंवरबाई पुत्री घीसू हि 7 पै. सभा समन्दर पिता देवीसिंह हि 7 पै बाजाबाई धापुबाई भूलीबाई पिता अमरा हि. 6 पैसे कालूसिंह पिता शिवसिंह गीताबाई पति शिवसिंह जाति सोध्या धन्ना रामसिंह कान्हा पिता पुरा धूलीबाई वि. पुरा जाति बैलदार रामदयाल पिता गगाराम प्रभूलाल पिता रामा जाति गुर्जर नि. गोकलपुर रमेश पिता प्रभू ना. बा. सर पिता स्वंय चदरसिंह पिता भैया जाति गुर्जर पता निवासी ग्गाम भूमिस्वामी

योग

285/1

0.285

0.355

0.355 0.285

2.717 0.200 286/1/1

2.717 0.200 287/3

1.118 1.118 287/5/1

0.461 0.461

1.579 1.579 287/4

0.251 0.251 271/2

273/1

0.606 0.606 273/2

0.857

0.857

289/2290/6

0.200

0.794

0.794 0.200 293/3/1

0.409 0.400

0.409 0.400 289/8/1

0.627 0.100

0.627 0.100 289/9

0.010 0.005

0.010 0.005 289/10

0.020 0.010 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1226

277

कृष्णाबाई पति घनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्ग्रम भूमिस्वामी

योग

278

रामा पिता नाथू हि 1/2 शैतानबाई वि. गंगाराम मांगीलाल रामदयाल पिता गंगाराम हि 1/2 जाति गूर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

279

चंदर सिह पिता कन्हैयालाल जाति राजपूत पता निवासी ग्गप्रम देवलाबिहारी भूमिस्वामी

योग

280

श्यामबाई पति रवीनंदन जाति बग्रहम्ण पता निवासी भण्डावद भूमिस्वामी

योग

281

मानसिह पिता घीसू सिह जाति सोध्या पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी

योग

गोकल सिह पिता घीसूसिंह जाति सोध्या पता निवासी ग्ग्रम भूमिस्वामी 282

योग

कृष्णाबाई पति घनसिह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

283

योग

284

चंदरसिंह पिता भैयाजी जाति गूर्जर पता निवासी गाम भूमिस्वामी

योग

महा योग

1.244 1.244 294/1

1.244 1.244

0.345

294/2

0.345

0.345

0.345

0.585

0.585

291/1

0.282 0.100 291/2

0.251

0.251

291/4

3.762 0.100 293/6

0.050

0.314

293/4

1:086

1.045 0.100 293/1

0.050

0.512

293/2

1.557 0.150

0.375

0.407

293/3/2

010-375

0.407

0.380 293/3/3

0.407

1.130

1.221

0.800

0.846

293/3 min 2

0.846 0.800

294/3

0.115 0.115

0.031 0.031

294/5

293/5

0.272 0.250

0.418 0.396

256.358 216.903 नोटः- भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 25 जनवरी 2018

(अंतर्गत धारा -19 भूमि भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013)

चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम कालापीपल के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची(1)

कुण्डलिया बॉध परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि का पत्रक अनुसूची (1)

जिला राजगढ़

तहसील - सारंगपुर

ग्राम कालापीपल

हैक्टर में

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

क्र.

विवरण

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1 निजी भूमि

150.153

162.670

1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

150.153

162.670

योग

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

मोबाईल नम्बर

क्र.

कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम

भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

6

4

5

3

2

1

7247529710

0.886

0.886

3/2/1

1 भेरूसिंह शंकरसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.659

0.659

29/1

1.545

1.545

योग

8085683036

0.101

0.101

3/2/2

2. मोड़सिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.482

0.482

19

0.024

0.024

60/1

0.607

0.607

योग

9977456781

0.101

0.101

3/2/3

0.215

0.215

30/4

3 गोविन्दसिंह शिवराजसिंह भारतसिंह लखनसिंह पुत्र भवरलाल पेप कुवर बेवा भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.024

0.024

60/2

0.012

0.012

84/2

0.352

0.352

योग

7869616741

0.203

0.203

3/2/4

4 बल्लभसिंह, गुलाबसिंह पिता बिसन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1228

0.431

0.431

30/5

0.047

0.047

60/3

0.063

0.063

103/1

0.004

0.004

108/2

109/2

0.119

0.119

0.029

0.029

110/1/2

0.896

0.896

योग

7354560169

0.221

0.221

3/3/1

5 मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.161

0.161

29/2/1

0.015

0.015

63/2/1

0.041

0.041

104/2/1

0.085

0.085

107/1

0.019

0.019

110/2/1

183/2/1

0.160

0.223

0.180

0.223

185/1/1

0.882

0.988

योग

9685338874

0.221

0.221

3/3/2

6 बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.161

0.161

29/2/2

0.015

0.015

63/2/2

0.041

0.041

104/2/2

0.085

0.085

107/2

0.019

0,019

110/2/2

0:160

183/2/2 0.233

0.180

0.233

185/1/2

0.882

1.008

योग

0.222

0.222

8120132534

0.161

0.161

29/2/3

7 सज्जनसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.042

0.042

104/2/3

0.085

0.085

107/3

0.019

0.019

110/2/3

0.015

0.015

63/2/3

0.544

0.544

योग

9977737401

0.222

0.222

3/3/4

8 बलवानसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.162

0.162

29/2/4

0.016

0.016

63/2/4

0.042

0.043

104/2/4

0.085

0.085

107/4

0.020

0.020

110/2/4

0.547

0.548

योग

0.506

0.506

3/6/1

9324427449

0.291

0.291

5

9 पीरूलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.024

0.024

6

0.442

0.442

12/1

0.176

0.176

58/1 1229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

0.064

0.064

69/1

0.120

0.120

83/1

0.019

0.019

106/1

1.642

1.642

योग

10

2.529

2.529

3/6/2

बद्रीलाल घीसालाल पिता जगन्नाथ जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.529

2.529

योग

3/6/2/2/00

11

9589824088

0.422

0.422

01

पारस पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.201

0.201

3/8/2

0.038

0.038

7/2

0.037

0.037

8/2

0.057

0.057

9/2

0.046

0.046

10/2

0.118

0.118

337/1

0.008

0.008

338/2/2

388/2

0.012

0.012

0.139

0.139

389/2

1.078

1.078

योग

3/6/2/2/00

9893345084

12

0.421

0.421

03

बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.037

0.037

7/3

0.038

0.038

8/3

0.057

0.057

9/3

0.047

0.047

10/3

0.012

0.012

80/2/3

0.119

337/2 0.119

0.008

0.008

338/2/3

0.032

0.032

340/2/3

0.565

0.565

371/2

388/1

0.012

0.012

0.139

0.139

389/1

0.066

400/2 0.066

0.741

0.741

13/3

2.294

2.294

योग

3/6/2/2/4/0

13

0.211

0.211

001

मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम 8959894553 भूमिस्वामी

0.100

3/8/4/1 0.100

0.006

0.006

80/2/4/1

0.059

0.059

337/3/1

0.282

0.282

371/3/1

388/3/1

0.006

0.006

0.069

0.069

389/3/1

0.733

0.733

योग

ग्राम 9685610276

0.211

0.211

3/6/2/2/4/0 002

14 रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी भूमिस्वामी

0.100

0.100

3/8/4/2 1230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

योग

0.059

0.059

337/3/2

0.016

0.016

340/2/4/2

0.282

0.282

371/3/2

388/3/2

0.006

0.006

0.070

0.070

389/3/2

0.744

0.744

8720873275

15 जगन्नाथसिंह भालसिंह प्रहलादसिंह चन्दरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9111070050

16 शंकरसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

2.710

2.710

3/6/3/1

2.710

2.710

2.529

3/6/4

2.529

0.506

0.506

3/42

3.035

3.035

8120466048

17 रोडू पिता किशन जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9617955021

18 अमरसिंह बाबुलाल शंकरलाल पिता मांगीलाल रोडीबाई बेवा मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

2.023

2.023

3/6/5

2.023

2.023

1.518

1.518

3/6/6

1.518

1.518

8435141790

19 विक्रमसिंह भेरूसिंह शंकरसिंह, पिता अर्जुनसिंह , जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

7389180660

20 जगन्नाथसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

2.529

2.529

3/6/7/1

0.061

0.061

64/1

2.590

2.590

1.011

1.011

3/6/8

1.011

1.011

8889571011

21 बापूलाल पिता नारायण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

8461824630

22 प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 23 सिदूसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2.529

2.529

3/6/9

2.529

2.529

1.073

1.073

3/7/1

0.053

0.053

14

0.077

0.077

15

0.340

0.340

20

0.024

0.024

21

0.368

0.368

22

0.036

0.036

23

0.006

0.006

25/1

0.702

0.702

28/1

0.441

0.441

17

3.120

3.120

1.073

1.073

8085263800 3/7/2

0.227

0.227

16

0.202

0.202

24

0.006

0.006

25/2

0.214

0.214

26 1231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

0.291

0.291

27

0.702

0.702

28/2

0.077

0.077

39

0.304

0.304

40

0.035

0.035

41/2

3.131

3.131

योग

9753235645

0.150

0.150

3/8/1

24 भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

7/1

0.020

0.020

0.020

0.020

8/1

0.028

0.028

9/1

0.020

0.020

10/1

0.185

0.185

13/1/1

0.012

0.012

56/2/1

0.051

56/2

0.051

0.028

0.028

62/1

0.009

0.009

80/2/1

338/2/1

0.010

0.010

0.019

0.019

340/2/1

0.552

0.552

योग

0.150

0.150

8461828340 3/8/3

7/4

0.019 25 शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.019

0.019

0.019

8/4

0.029

0.029

9/4

0.021

0.021

10/4

0.185

0.185

13/1/2

0.013

0.013

56/1/2

0.084

57/1/2 0.084

0.029

0.029

62/2

0.009

0.009

80/2/2

338/2/4

0.030

0.030

0.588

0.588

योग

9630341861

0.150

0.150

3/8/5

26 विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

7/5

0.019

0.019

0.019

0.019

8/5

0.028

0.028

9/5

0.023

0.023

10/5

0.185

0.185

13/1/3

0.028

0.028

62/3

0.010

80/2/5 0.010

338/2/5

0.010

0.010

0.020

0.020

340/2/5

0.492

0.492

योग 1232

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

[भाग 1

0.151

3/8/6

0.151

27. राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी 7773077408 ग्राम भूमि स्वामी

7/6

0.019

0.019

0.019

8/6

0.019

0.029

0.029

9/6

0.022

0.022

10/6

0.013

0.013

56/1/4

0.084

0.084

57/1/4

0.028

0.028

62/4

0.010

0.010

80/2/6

338/2/6

0.010

0.010

0.020

340/2/6 0.020

0.405

योग

0.405

7389750305

0.506

0.506

3/9/2/1

28 भैया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.442

12/2

0.442

0.785

0.785

36

0.268

0.268

37

0.190

0.190

46

0.064

0.064

69/2

0.121

0.121

83/2

0.019

106/2

0.019

2.395

2.395

योग

1.896 29 सागर पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम 9174870548 भूमिस्वामी

1.896

3/9/2/2

1.896

1.896

योग

0.033

3/26

0.033

30 गणपतः पिता नानजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.470

185/3/1 1.011

0.470

0.898

185/3/2

0.973

1.942

योग

9424427749

1.568

1.568

3/18/1

31 आत्माराम पिता पीरूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.568

1.568

योग

9755350922

1.201

1.201

3/18/3/1

32 मांगीलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.221

12/3/1

0.221

0.012

66

0.012

0.032

69/3/1 0.032

0.075

83/3/1 0.075

0.012

105/1 0.012

1.553

1.553

योग

1.201

9752933227 3/18/3/2 1.201

0.222

12/3/2

0.222

33बापूलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.032

0.032

69/3/2

0.075

83/3/2

0.075 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1233

105/2

0.012

0.012

106

0.010

0.010

योग

1.552

1.552

9111070026 3/22

0.253

0.253 34 रोडूलाल पिता भेरूलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3/23

0.253

0.253

3/24

0.184

0.184

3/29

0.184

0.184

174/1

0.300

0.316

योग

1.190

1.174

47

0.227

0.227 35 मंगलसिंह बाबूसिंह सज्जनसिंह बलवानसिंह पिता भोनीसिंह गुडडीकुंवर संतकुंवर पुत्री भोनीसिंह लालकुवंर बैवा भोनीसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.227

0.227

9630752615

3/30

0.368

0.362 36 प्रहलादसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3/39

0.077

0.071

3/40

1.517

1:517

77

0.166

0.166

78/2

0.036

0.036

योग

2.164

2.152

13/1/4 0.158

0.158 37 राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.158

0.158

9754693953

38

30/1

0.215

0.215 मनोहरसिंह दुलेसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.215

0.215

8120777595

30/2

0.215

0.215 39 तेजसिंह पिता केसरसिंह भारतसिंह पिता तेंवरलाल राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

103/2

0.062

0.062

योग

0.277

0.277

9644948014

30/3

0.215

0.215

52/3

0.024

0.024 40 पप्पूसिंह मोहनसिंह पिता केसरसिंह, प्रेमकुवर बेवा केसर सिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.005

108/3

0.005

0.029

110/1/3

0.029

योग

0.273

0.273

8085098662

33

0.441

0.441 41 अमरसिंह पिता नाथू गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

34

0.482

0.482

88

0.178

0.178

91

0.458

0.458

0.077

92

0.077

योग

1.636

1.636 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1234

42

0.272

0.272

35

मंगोलबाई बैवा निर्मलसिंह प्रशांत पिता पारस कुमार 9993312807 मीती चौपडा पिता पारस कुमार पिता निर्मलसिंह व जया देवी बैवा प्रवीणकुमार, ऋषभकुमार अक्षयकुमार पिता प्रवीणकुमार ना० बा० सर० माता जया देवी जाति महाजन पता निवासी ग्राम छापीहेड़ा भूमि स्वामी

0.190

124/1/1 0.255

0.527

0.462

योग

0.089

0.089

8959078528

42

0.049

0.049

44

43चन्दरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.138

0.138

43/2

0.125

0.125

45

0.049

0.049

54

0.450

0.450

योग

0.202

0.202

49/1

7491922703

44

0.126

0.126

57/2/1

बाबूलाल पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.029

0.029

80/1/1

0.357

0.357

योग

9755771184

0.203

0.203

49/2

45 गोरधन पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.031

0.031

340/2/2

0.565

0.565

371/1

0.799

0.799

योग

7869522071

0.024

0.024

50

46 मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.024

0.036

121/2

0.051

0.077

128/2

0.555

0.555

386

1.214

1.214

398

0.101

0.101

401

404

0.101

0.101

0.154

0.154

405

2.224

2.262

योग

0.008

0.008

50/1

47 भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.026

0.026

128/1

0.190

300/1 0.190

0.067

0.067

301/1

0.041

0.041

325/1

0.034

0.034

392/1

0.046

0.046

393/1

0.034

0.034

401/1

0.446

0.446

योग

8120847021

0.380

0.380

51

48 घनश्याम पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.380

0.380

योग

0.013

0.013

56/1/3

49विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.084

0.084

57/1/3 भाग 1 ]

1235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

योग 0.097

0.097

7691922703

50 मेवाबाई पिता बाबूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 0.063

0.063

57/2/1/1

0.063

0.063

9893345084

51 सीताराम पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.126

0.126

57/2/2

0.029

0.029

80/1/2

0.155

0.155

8719901211

52 प्रभूलाल पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 53 विक्रमसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.084

0.084

57/2/3

0.019

0.019

80/1/3.

0.103

0.103

0.042

63/1/1 0.042

0.061

104/1

0.061

0.103

0.103

8120466048

54 मानसिह, केशर सिह, हरीनारायण ,रमेश पिता भागीरथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.190

64/2

0.190

0.643

0.643.

360/1

0.833

0.833

9754286750

55 हेमचन्द पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.045

0.045

67/1

0.045

0.045

8964051966

56 मनोहरलाल पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

9407176865

57 रामकरण पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.045

0.045

67/2

0.202

0.202

327

0.247

0.247

67/3

0.044

0.044

0.044

0.044

9754286750

58 कमलकिशोर पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

8120466048

59 नारायणसिंह पीरूलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.044

67/4

0.044

0.044

0.044

0.239

68

0.239

0.166

70

0.166

0.435

0.885

181

0.113

0.113

182

0.089

0.089

343

0.482

0.482

344

1.248

1.248

345

347

0.114

0.114

0.024

348

0.024

0.355

349/1

-0.380

73

0.024

0.024

0.065

74

0.065

0.138

0.138

75

0.024

0.024

76

0.142

0.142

79

0.845

0.845

86 [भाग 1 1236

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

0.053

0.053

131

0.012

0.012

132

0.012

0.012

133

0.101

0.101

302

0.239

0.239

303

0.543

0.543

304

0.237

0.237

305

0.065

0.065

306

0.202

307

0.202

1.137

1.137

359/1

7.104

7.579

योग

9111820978

0.101

0.101

71

60 बालमुकन्द पिता बापुलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.101

0.101

योग

0.077

0.077

72

61 श्रीराम मंदिर कालेश्वर महाराज

0.077

0.077

योग

9977456781

0.166

0.166

81

62लखनसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.166

0.166

योग

0.024

0.024

89

9893771930

0.356

90

0.356

63चंदरसिह पिता हिन्दुसिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.227

0.227

94

0.071

0.071

326/1

349/3

0.622

0.622

0.126

0.126

350

0.641

0.641

351

2.067

2.067

योग

0.024

93

0.024

0.494

95

0.494

64 परबतसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी 9893771930 ग्राम भूमि स्वामी

0.071

0.071

326/2

0.418

0.418

418

1.007

1.007

योग

9575493940

0.571

0.571

96

65 बनेसिंह पिता दरयावसिंह गुडडीबाई पिता दरयावसिंह बहादूरसिंह पिता भगवानसिंह जाति सौंधिया

0.036

0.036

97

0.125

0.125

98

99

0.024

0.024

0.012

0.012

100

0.768

0.768

योग

0.214

0.214

111.

66 मानसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.214

0.214

योग

0.071

0.071

112/1

67 कालू बनेसिंह प्रेमसिंह राजूबाई पिता भंवरलाल मु० अनोखीबाई बैवा भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.312

0.312

116/1

0.621

412/1 0.621 1237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

0.353

0.353.

431

1.357

1.357

योग

9669397885

0.071

0.071

112/2

68 रेशमबाई पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.482

0.482

413

0.311

0.311

116/2

0.864

0.864

योग

8889241967

0.072

112/3

0.072

69 देवसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता . निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.311

0.311

116/3

0.315

0.315

311/1

0.095

0.095

320/1

0.241

0.241

370/2/1

1.034

1.034

योग

0.785

0.785

113

70 प्रहलादसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.785

0.785

योग

9111070040

0.417

0.417

114

71 देवीलाल गंगाराम पिता लछमण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

310/2/1

0.044

0.044

0.461

0.461

योग

0.178

0.178

115/1

0.017

0.017

72 गुड्डीबाई पति करणसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.012

0.012

121/2/1

0.207

0.207

योग

0.178

0.178

115/2

0.032

0.032

309/2

73 रोडू हरि सिदू कंचनबाई ममताबाई पिता नारान जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.018

0.018

117/1/2

319/2

0.038

0.038

0.158

0.258

324/2

0.474

0.474

372/2

0.024

0.024

333

1.000

2.529

489/6

1.922

3.551

योग

0.036

0.036

117/2

7697186261

74

0.910

0.910

373

कालूसिंह पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.036

1.036

382

1.392

1.392

387

366/1/2

0.545

0.545

0.125

0.125

366/2

367/1

0.200

0.200

0.241

367/2 0.241

0.369

0.369

368

4.854

4.854

योग

0.152

0.152

118/1

75 बलवंतसिंह पिता बंशीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.152

0.152

770 योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1238

7697186261

0.075

118/2

0.075

76 अर्जुनसिह पिता देवीलाल जाति बलाई पता निवासी. ग्राम भूमि स्वामी

0.077

0.077

119

0.036

316

0.036

0.188

0.188

योग

0.405

0.405

120

77 मांगीलाल पिता मेहताब जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

360/2

0.279

0.279

0.796

362/7

0.796

योग

1.480

1.480

0.090

0.090

9754577346

410/1

1.068

1.068 78 सिद्धसिंह,रामलाल पिता रतन सिह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.247

1.247

411/1

0.089

0.089

420/2/1

0.130

421/3/1 0.130

0.030

422/3/1 0.030

429/1/1

0.101

0.101

0.145

0.145

429/2/1

0.024

123/2/1 0.024

0.033

123/2/3 0.033

354/1

0.771

0.771

0.062

369/5/1 0.062

0.033

0.033

369/5/2

0.253

281/6/2 0.253

0.708

0.708

374

0.379

0.379

378/1/1

0.272

0.272

378/2/1

0.556

0.556

380/1/1

0.045

381/2/1 0.045

0.063

381/7/1 0.063

0.095

383/1

0.095

0.595

0.595

415

427/7/2/2/

0.266

0.266

0002

0.478

381/1

0.478

7.533

7.533

योग

0.031

121/3/2 0.031

79 शिवसिंह नारायणसिंह प्रेमसिह भगवानसिंह बालूसिंह पुत्र जोरावरसिह जमनाबाई पुत्री जोरावरसिह केसरबाई बैवा जोरावरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.018

122/1/2 0.018

0.045

122/2/2 0.045

0.012

0.012

123/1/2

0.025

0.025

123/2/2

0.032

123/3/2 0.032

771 1239

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

योग

9754577346

80 सिद्धूसिंह पिता रतनसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.342

0.342

375/2

0,077

0.077

377/2

0.272

0.272

378/2/2

0.557

0.557

380/2/2

0.044

0.044

381/2/2

0.063

0.063

381/7/2

0.095

0:095

383/2

0.488

0.488

384/2

1.068

1.068

410/2/2

1.246

1.246

411/2

0.090

0.090

420/2/2

0.031

0.031

422/3/2

0.030

0.030

428/2/2

0.018

0.018

428/3/2

0.063

0.063

428/4/2

0.101

0.101

429/1/2

0.146

0.146

429/2/2

4.894

4.894

0.065

0.065

124/1/2

0.708

0.708

419

0.559

0.559

422/3

1.332

1.332

9575493940

81 इन्दरसिंह आ. बापूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 82 भेरूसिंह आमरसिंह देवीसिंह पिता शिवसिंह मु० गंगाबाई बेवा शिवसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.214

0.214

129/1

0.429

0.429

323

0.036

0.036

332

0.679

0.679

1.518

2.518

183/1

1.518

2.518

8959276107

83 बाबूलाल पिता घीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 84 जगदिश पिता लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 85 गंगाराम पिता अमरा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 86 चन्द्रकलाबाई मनोहरबाई अनुसुइयाबाई पिता मानसिंह प्रेमबाई बैवा मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 87 मोहन पिता पूरा दरयावबाई बेवा पूरा जाति बलाई

0.300

0.500

291/43/5

0.379

0.379

361/3/2

0.679

0.879

0.500

0.500

291/43/6

0.500

0.500

0.550

1.000

291/43/9

0.550

1.000

0.190

0.190

300/3

0.068

0.068

301/3

0.042

0.042

325/2

0.033

0.033

392/3

0.046

0.046

393/3

0.016

0.016

414/3

0.395

0.395

0.033

0.033

309/1 1240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

329

0.024

0.024

319/1

0.039

0.039

324/1

0.258

0.158

372/1

0.473

0.473

योग

0.827

0.727

8717801679

312

0.543

0.543 88 बाबूलाल पिता देवीलिाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

313

1.530

1.530

314

0.084

0.084

338/1/3

0.058

0.058

0.125

0.125

339

योग

2.340

2.340

311/2

0.316

0.316

89 करणसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.095

320/3

0.095

योग

0.411

0.411

317

0.012

0.012 90 रोडुलाल पिता नारान जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.214

0.214

318

योग

0.226

0.226

9575493940

331

0.190

0.190 91 इन्दरसिंह पिता बापूसिंह बनेसिंह पिता दरयावसिंह गुडडीबाई पिता दरयाव बहादुरसिह पिता भगवान सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.190

0.190

8120392966

0.800

403/2

1.055

92 परथीसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.800

योग

1.055

0.036

335

0.036

93शंकरलाल पिता रूगनाथ मु. शैतानबाई बेवा रूगनाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

336

0.458

0.458

0.138

0.138

338/1

योग

0.632

0.632

340/1

0.215

0.215 94माधोलाल पिता भंवरलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

341

0.024

0.024

योग

0.239

0.239 95

0.032

0.032

342/1

प्रहलाद सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.127

390/1

0.127

391/1/1 0.126

0.126

योग

0.285

0.285

342/2

0.033

0.033

96 दरयावसिंह पिता रायसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.033

योग

0.033 1241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

346

1.100

1.100 97 मांगीलाल हजारीलाल माधोलाल पुत्र भंवरलाल धापूबाई पुत्री भंवरलाल दरयावबाई बैवा भंवरलाल काना गिरधारी लक्ष्मण रामा पिता किशन पप्पूबाई बेवा किशन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.100

1.100

योग

9993946164

349/2

0.155

0.102 98 कमलसिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100

349/4 0.100

0.798

381/3 0.798

310/1

0.450

0.450

0.100

281/4

0.100

योग

1.603

1.550

0.506

0.506

9893771930

352/1

99 हरिसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

422/1

1.036

1.036

0.125

0.125

432/1

योग

1.667

1.667

9893771930

0.506

0.506

353/1

100 तरवरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.506

0.506

योग

9893771930

352/2

0.506

0.506

101 ईश्वरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग

0.506

0.506 102

0.506

353/2

0.506

कालूसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी 9893771930 ग्राम भूमि स्वामी

0.506

योग

0.506

354/2

0.771

0.771

103 नातरायणसिंह शिवसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.380

381/6/1

0.380

0.033

0.033

369/3/2

378/1/2 0.380

0.380

1.564

योग

1.564

355/1

0.348

0.348 104 कमलसिंह आत्माराम पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता 9993946164 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

362/3

0.113

0.113

0.461

योग

0.461

9893771930

356/1

0.100

0.100

105 राधाबाई पति पर्वतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.506

0.506

357

0.367

358

0.367

0.013

359/2/1 0.013

0.013

362/6/1 0.013

योग

0.999

0.999

356/2

0.355

0.355

106 लक्ष्मण पिता किशन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

359/2/2 0.075

0.075 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1242

योग 107 गणपत पिता घीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 108 प्रभूलाल पिता घीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 109 बापूलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 110 कंवरलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 111 प्रेमबाई पति कमलकिशोर जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 112 गुड्डीबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 113 करणसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 114 भगवानसिंह पिता चेनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.076

362/6/2 0.076

0.506

0.506

361/2

0.200

0.200

362/1 0.306

0.306

362/1/1

0.100

0.100

0.053

0.053

363/3

0.100

363/4 0.100

0.759

0.759

361/3/3

0.103

0.103

0.134

0.134

361/4/3

0.134

0.134

362/4/3

0.371

0.371

362/2/1

0.100.

0.100

0.100

0.100

369/1/1

0.154

0.154

381/1/1

0.315

363/1 0.315

364/1

0.113

0.113

365/1

0.303

0.303

0.152

0.152

381/2

1.237

1.237

362/2/2

0.100

0.100

369/1/2 0.100

0.100

381/1/2 0.154

0.154

0.315

0.315

363/2

0.113

0.113

364/2

0.304

0.304

365/2

1.086

1.086

366/1/1 0.253

0.253

0.253

0.253

0.481

370/1

0.481

0.481

0.481

370/2/2

0.241

0.241

0.241

0.241

0.506

0.506

376

0.214

0.214

406

0.862

408

0.862

0.660

424/1

0.660

424/2/1

0.884

0.884

0.381

424/3

0.381 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1243

425/1

0.643

0.643

योग

4.150

4.150

379

0.190

L.

0.190 115 रामलाल पिता रातनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.190

0.190 116

381/5 0.065

0.065 अहमदबाई पिता परथीसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

381/9

0.429

0.429

432/2

1.923

1.923

योग

2.417

2.417 117

9981119379

390/2

0.127

0.127 राजनबाई पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

391/1/1/2 0.126

0.126

391/2/2 0.100

0.100

394/1

0.518

0.518

402/1

1.176

1.176

योग

2.047

2.047 118

391/2/1 0.120

0.120 शिवसिंह पिता मनोहरसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम सारंगपुर भूमि स्वामी

402/2

1.176

1.176

योग

1.296

1.296 119

399/1

0.372

0.372

बिहारीलाल पिता घीसा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.372

0.372 120

0.373

399/2

0.373 गोरीलाल पिता घीसा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

489/3

1.339

1.339

योग

1.712

1.712

8085098662

121

0.067

400/1

0.067 मोड़सिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.067

0.067 122

786952071

403/1

0.528

0.528 कमलसिंह पिता प्रभुलाल जाति सोंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.528

0.528

9993312807

423

0.557

0.557 123 निलम कुमार तरूण कुमार पिता विजयसिंह जैन जाति महाजन पता निवासी ग्राम छापीहेड़ा भूमि स्वामी,

योग

0.557

0.557 124 भोलाराम प्रभूलाल भँवरीबाई दरयावबाई भूलाबाई पिता नाथू जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

426/1

0.394

0.394

योग

0.394

0.394 125

426/2

0.389

0.389 रामलाल पिता नाथूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.389

0.389 126

426/3

0.783

0.783 गंगाराम पिता रत्ता जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.783

0.783 127

427/1/1/1

0.474

0.474 श्रीलाल पिता खमराज जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1244

योग 128 जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 129 कालू पिता कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग 130 रूगनाथ पित कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 131 कालू रूगनाथ पिता कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 132 श्रीमति लीलाबाई पति रमेश जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 133 रतनसिंह पिता हिन्दुसिह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.474

0.474

427/2/1

0.475

427/3/1 0.475

0.474

0.474

427/4/1

1.897

1.897

427/1/1/2

0.100

0.100

0.100

0.100

427/2/5

0.100

0.100

427/3/5

0.079

0.079

427/4/5

0.253

0.253

427/1/1/3

0.253

0.253

427/2

0.253

0.253

427/3

0.253

0.253

427/4

427/1/4

0.050

0.050

0.050

0.050

427/2/4

0.100

0.100

427/3/4

0.053

427/4/4 0.053

1.644

1.644

0.050

427/1/2 0.050

0.100

0.100

427/2/2

0.050

0.050

427/3/2

0.053

0.053

427/4/2

0.253

0.253

427/1/3

0.100

0.100

0.050

0.050

427/2/3

0.050

427/3/3 0.050

0.053

0.053

427/4/3

0.253

0.253

1.000

1.285

427/5

1.000

1.285

0.687

0.687

427/7/1

0.687

0.687

1.338

1.838

427/8

1.338

1.838 1245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

134

0.190

430/2 0.190

जगदीश पिता शिवलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.239

433

0.239

योग

0.429

0.429 135

0.405

0.350

434

कलाबाई पति श्रीलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

435

0.336

0.250

0.600

0.741

योग

136 मांगीलाल बाबपूलाल पिता बंशीलाल भूलीबाई बैवा बंशीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

437/1/5 1.000

1.000

1.000

1.000

योग

8120466048

1.000

0.550

437/1/8

137 समदार सिह पिता भैरूसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.000

0.550

योग

138 लाक्षमण , रतन, दूर्गा पिता शविजी , जानी बाई पति शिवजी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.150

3.796

489/13

3.796

0.150

योग

9575493940

139

489/15/2 2.500

0.500 इन्दरसिंह पिता बापूसिंह बनेसिंह पिता दरयावसिंह गुडडीबाई पिता दरयाव जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.500

2.500

योग

140 बबलीबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.506

0.506

310/2/2

0.506

0.506

योग

162.670 150.153

महायोग

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1246

प. क्र. 1181- भू-अर्जन-2018

कमांक /भू-अर्जन/ 2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ../अ-82/.2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम भोपालपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची (1 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम:-भोपालपुरा

अर्जनीय रकबा

स.क्र.

विवरण

(3)

(2)

(1)

20.880

1

भोपालपुरा

कुल योग:-

20.880

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम:-भोपालपुरा

सर्वे नम्बर

स.क्र .

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल अर्जित भूमि

4

2

7 1

3

0.089

0.089

176/287-

1 भोनसिंह पिता मुन्नालाल छन्नूबाई बेवा मुन्ना धीसीबाई राजलबाई पिता मुन्ना जाति चमार निवासी ग्राम ओडपूर भूमि स्वामी

0.089

0.089

योग

1

0.240

0.240 2

197

मांगीलाल पिता भेरूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.177

0.157

180

0.266

181

0.010

196

0.038

0.038

1.226

0.428

199/2

2

1.670

1.670

6

3.617

2.543-

0.038

183

0.010

188

0.164

0.164

3 भंवरलाल, गणपतलाल, पिता पूराजी कमलाबाई पुत्री पूराजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

189

0.215

0.21:5

217

0.177

0.987

1.404- 0.566/

योगः-

4

4

0.342

0.142

178/288

0.038

0.030

180/288

193

0.013

0.177

राजेशकुवर ऊर्फ राजकुवंर बेवा बलरामसिंह सोना ऊर्फ सोनूकुवंर उमाकला ऊर्फ उमाकुवंर पिता बलरामसिंह बशरह नं. 78/3 भू- राजस्व जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.185

योगः-

0.557

3 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1247 स.क्र.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल अर्जित भूमि

190

0.164

0.140 5 केशरसिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0.164 . 0.140

योग

1.000

0.101

223/2/3

6 नारायण पिता मायाराम, धापूबाई पति नारायण जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग-

1.000

0.101

1

1.000

0.013 7 रामसिंह पिता बलदेव जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

223/2/5

1.000- 0.013

योग

1.518

1.518

37/1

8 शिवसिंह पिता भेरूसिंह लक्ष्मीनारायण मांगीलाल पिता शिवसिंह जगदीश ना.बा. पिता फतेहसिंह सर.प.मा. रेखाबाई रेखाबाई बेवा फतेसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम टोडरी भूमि स्वामी

2.064

0.358

37/2/2

2 3.582

1.876-

0.541

0.541

37/2/1

9 सुरेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.541

10.541 .

38

0.848

0.848 10 डूंगरसिंह चैनसिंह पिता किशनलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम धतरावदा तह. जीरापुर भूमि स्वामी

योग

0.848- 0.848-

1

75

11

0.632

0.054 सुरेन्द्रसिंह, प्रभूनाथसिंह कैलाशकुवंर हेमकुवंर पिता भगवानसिंह भंवरीबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.632-

1

0.054

176

0.089

0.075 12 लखनलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल ना . बा .सर . दत्तक पिता नाथूलाल पिता रामलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः

1

0.089 0.075

0.266

0.185

176/285

13 भीमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.266

योग

0.185

1

14

20

2.390

2.390

0.114

0.076 प्रमेन्द्रसिंह, योगेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह कल्पनाकुवंर पिता शिवसिंह प्रेमकुवंर बेवा शिवसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़ भूमि स्वामी 176/286

योगः-

2.504- 2.466-

2

21

1.795

15

1.795 श्यामराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

1

1.795/ 1.795/

33

0.721

0.721 16 आदित्यराजसिंह पिता ब्रजराजसिंह प्रतिभा रितुराज दिपीका रूद्रराज पिता ब्रजराजसिंह अनूपकुवंर बेवा ब्रजराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

40

0.886

0.182

योगः-

1.607

2

0.903 [भाग 1 1248

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

सर्वे नम्बर कुल रकबा स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

कुल अर्जित भूमि

0.173

0.455

30

17 श्रीलाल पिता बिहारीलाल जाति सौधिया निवासी ग्रांम भूमि स्वामी

0.190

32

0.190

0.363

0.645

2

योग-

0.390

0.639

39/1

0.639- 0.390/ 18 भारतसिंह पिता भानसिंह जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग-

1

0.264

0.639

39/2

19 रंगलाल रामचन्द्र पिता पन्नालाल हि. 1/6 जगन्नाथ सरदारबाई गीताबाई नारायणीबाई पिता चेना हि. 2/3 घनश्याम पिता भंवरलाल हि. 1/6 जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.264-

0.639

योगः-

1

1.493

1.493

3

20 करणसिंह मांगीलाल गजराजसिंह श्रीलाल पिता बिहारीलाल सम्पतबाई बेवा प्रेमनारायण सजनसिंह हेमराज पिता प्रेमनारायण सन्तोष संजूबाई मंजूबाई पिता प्रेमनारायण जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.493

1.493

1

योग

0.063

0.063

4/1

अमृतलाल पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

21

0.152

0.110

5/1

0.219

0.189

6/1

0.072

0.072

22/1

0.124

0.135

23/1

0.641- 0.558-

5

योग ,

0.063

0.063

4/2

रामनारायण पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

22

0.118

0.152

5/2

0.190

0.220

6/2

0.185

0.207

23/2

0.556

0.642

योग

4

0.064

0.064

4/3

इन्दरसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

23

5/3

0.151

0.118

0.189

6/3

0.219

0.206

0.206

0.640- 0.577

4

योग-

0.062

15

0.089

बनेसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

24

19

0.304

0.304

18

0.379

0.379

16

0.255

0.455

17

0.095

0.139

31

0.670

0.545

6

1.640-

2.036/

योगः

0.468

0.367

195

25 देवजी पिता कनीराम जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.126

0.126

198

योगः-

0.493-

2

0.594 / 1249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

सर्वे नम्बर कुल रकबा

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

कुल अर्जित भूमि

0.177

0.177

204/1

गणपतलाल पिता पूरलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

26

0.177-

0.177

योगः

1

0.340

0.455

203

27 रमेशचन्द पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी

0.340

0.455

1

योगः-

0.139

0.139

201

0.266

0.013

209/1

28 सिद्धनाथ पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी

0.101

210

0.202

0.063

0.873

202/1

1.480

0.316-

4

0.680

1.479

209/2

29 रामकैलाश पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी

0.680-

1.479

1

योग

0.338

0.418

221/1

30 जितेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.338

0.418

0.417

0.291

221/2

0.024

0.316

217/301

31 शिवपालसिंह पिता रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2

0.733 0.315

योगः-

20.880

32.406

65

कुल योग

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र.क्र 1182-अ-82-2016-17

राजगढ़ दिनांक प्रकरण क्रमांक /अ-82/ 2016-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम सुरजपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1250

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम सुरजपुरा

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1 शिवलाल पिता नन्दराम जाति गुर्जर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

2 इन्दरसिंह, विक्रमसिंह पिता केदारसिंह उर्फ गोपालसिंह मु. राममूर्तिबाई बेवा केदारसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

3 सोलाल, श्यामसिंह हरबगस पिता बापूलाल, पार्वतीबाई विधवा बापूलाल जाति भड़क्या नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

4 सेतानबाई पिता बापूलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

5 काशीराम पिता गोदड़ जाति चमार नि.ग्राम मोहनपुरा

योग

6 प्रभू पिता राधाकिशन जाति चमार नि. ग्राम मोहनपुरा

योग

7 बालाबगस पिता मेहताब जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहनपुरा

योग

8 शिवनारायण , मयाराम, चन्दरबाई , रमा, सुनीता पिता धूलजी सर. माता सौरमबाई विधवा धूलजी, जाति गुर्जर नि. ग्राम मोहनपुरा

योग

9 रामचरण पिता हरचन्द जाति गुर्जर नि. ग्राम सुन्दरहेड़ा

योग

10 प्रेमनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

11 मनोहर पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

12 भरतराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

13 बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह

योग

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

3

5

4

21 में से

1.000

1.000

1.200

4.085

35/3

2

5.085

2.200

0.300

0.695

34/2/1

1

0.695

0.300

42

1.202

1.202

1

1.202

1.202

0.100

0.100

83/1

1

0.100

0.100

0.292

0.292

83/2

0.292

1

0.292

1.138

0.600

90/1 में से

1

1.138

0.600

2.529

0.450

90/2में से

1

2.529

0.450

1.884

1.450

90/3में से

1

1.884

1.450

1.000

0.300

109/1

1

1.000

0.300

1.446

0.050

109/2

1

1.446

0.050

0.890

0.890

114/3 में से

1

0.890

0.890

0.890

0.890

114/2 में से

1

0.890

0.890

1.265

0.800

120/2

1.770

0.770

116/9/4

0.506

0.506

116/7/3

3

2.076

3.541 1251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

स.क.

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

कुल रकबा

1

2

3

4

5

1.265

0.700

116/9/2

14 कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह

1.770

1.600

116/9/3

1.770

1.170

116/7/1

योग

3

4.805

3.470

3.984

0.030

118/1

15 माधु, शिवलाल , नरानीबाई पिता रोड़ा पारीबाई बेवा रोड़ा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

3.984

0.030 16 पूरालाल पिता रतीराम जाति धाकड़ नि.ग्राम पीपलबेह

119/2

1.518

0.100 योग

1

1.518

0.100 17 प्रभू पिता ईशर जाति चमार नि. ग्राम खजूरिया

4.806

120/1

0.030 योग

1

4.806

0.030 18 भंवरिया पिता गोपाला जाति भील नि. ग्राम भू- स्वामी

3.794

1.000

121/2

योग

1

3.794

1.000 19 देवा पिता भेरू जाति भील नि.ग्राम भू- स्वामी

2.528

121/4

0.450 योग

1

2.528

0.450 20 कन्हैयालाल पिता श्यामलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.808

122/2

0.400 योग

1

0.808

0.400 21 गुलाबबाई पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि. ग्राम पिपलहेला

0.253

0.210

116/7/2

योग

1

0.253

0.210

0.126

0.126

34/3/1

22 शिवनारायण , अशोक कुमार पिता इंदरसिंह, शांतिबाई बेवा इंदरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.126

0.126

23 दौलतसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

1.391

34/3/2

1.391 योग

1

1.391

1.391 24 जसवंतसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.759

0.759

34/3/3

योग

1

0.759

0.759

25 अमानसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम जड़किया

1.200

2.365

2/3/1

योग

1

2.365

1.200

47.829

19.966

कुलयोग:-

30

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1252

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र 1559- भू-अर्जन-री-1-17-18

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम उन्नई, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि कें हितबद्ध है , उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

क्र. जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं.में) 1

पेटलावद

209/1

झाबुआ

उन्नई/03

0.012

2

210

0.014

3

211

0.025

4

197/1

0.026

5

113

0.022

6

141

0.037

7

143

0.022

8

142

0.008

9

147/1

0.086

10

148

0.019

11

51

पेटलावद

0.072

झाबुआ

उन्नई/03

12

50

0.049

13

166

0.008

14

165

0.012

15

160

0.040

16

162

0.023

17

161

0.017

18

157

0.057

19

156/2

0.003

कुल योग :-

0.553

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

क्र 1561 - भू-अर्जन-री- 1-17-18

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है , कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद , जिला- झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची:-

खसरा क्रमांक

तहसील

क्रं. जिला

ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैं.में)

0.080

509

1

नहारपुरा / 03

पेटलावद

झाबुआ

0.039

554

2

0.019

678

3

0.057

518

4

0.031

529/3

5

0.029

530

6

0.025

531/1

7

0.032

552/1

8

0.024

553

9

नहारपुरा/ 03

पेटलावद

झाबुआ

0.043

676

10

677/1

0.000

11

0.036

674/1

12

674/2

0.023

13

0.016

674/3

14

674/4

0.011

15

0.004

684/2

16

0.030

684/1

17

कुल योग :-

0.499 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1254

क्र 1563 - भू-अर्जन-री- 1-17-18

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम असालिया, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र. ) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची : -

खसरा क्रमांक

तहसील

क्रं. जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में) 1

374

0.011

झाबुआ पेटलावद असालिया/02

2

372

0.017

3

371

0.008

4

0.066

379/1

5

382/1

0.047

6

402

0.076

400

0.039

7

8

399

0.025

409

9

0.015 भाग 1 ]

1255

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

क्र.

खसरा क्रमांक |

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक 10

पेटलावद असालिया / 02 झाबुआ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में ) 201

0.079

200/1

0.066

0.032

193/1

51/1

0.035

52

0.038

58/1

0.059

59

0.004

60

0.013

0.018

94/1

96

0.005

101/1

0.087

0.060

109

136

0.031

0.006

139

140

0.043

141

0.053

712

0.038

613

0.012

614

0.056

618

0.030

622/1

0.034

619/1

0.030

621/1

0.031

1.167

कुल योग: - [भाग 1 1256

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

क्र 1565 - भू-अर्जन-री-1-17-18

मध्यप्रदेश भुमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है । अतएव राज्य सरकार को ग्राम नहारपुरा, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें । अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि कें हितबद्ध है, उस तारीख को जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) को लिखित में भेज सकेगा ।

-: अनुसूची : -

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

क्रं.

ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हें.में)

0.102

30.

पेटलावद

झाबुआ

नहारपुरा /03

1

0.005

38/3

2

0.025

38/4

3

0.040

213/1

4

0.005

199/3

5

0.032

199/4

6

0.055

200 '

7

0.053

204/1

8

0.059

400

9 भाग 1 ]

जिला तहसील

क्रं.

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

पेटलावद नहारपुरा/ 03 10 झाबुआ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

1257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

Y

खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जिल की जाने वाली भूमि (हें.में) 399/4

0.018

399/3

0.038

399/2

0.002

395/5

0.050

406/1

0.055

374/1

0.039

344/1

0.022

344/2

0.027

0.025

344/3

344/4

0.005

343/4

0.038

339/1

0.032

331

0.023

326

0.021

504/3

0.013

504/4

0.019

504/2

0.029

504/1

0.001

509

0.082

512

0.039

514

0.074

513/1

0.004

1.030

कुल योग :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1258

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 जनवरी 2018

प्र.क्र. 95- अ-82-2016-17-1168

मौजा शाहपुर, पट. ह. नं. 107, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका (दमोह), पड़रियाः देवरी पथरिया, डॉगीडहर, मगरौन,. खैजरा उद्देत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक 'लोकहित निहित है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दलं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

(1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण-

(2)

1.जिला

2. तहसील

3. ग्राम :

107

4. पट.ह.नं.

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.

भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम

2

1

1 रामकिसन वल्द पूरन

2 बिहारी बल्द खूबसींग

3 माखन पिता लच्छ

4

नरेन्द्र कुमार वल्द गोकलचंद, चमेलीबाई जोजे गोकलचंद

श्रीराम वल्द निर्भयसिंह , नर्वदसीग, 5

गोविन्दसींग , शिवराजसींग , मीरबाई पिता प्रकटसींग , रतनसींग , रामजी, लक्ष्मणसींग वलि कल्लो पिता प्रीतमसींग

योग- 6

गुलाबरानी वेवा भोपतसींग , अमूल, सुखराम, खेतसींग , रूपसीग पिता भापतसींग शिववति , राजकुमारी पुत्री भोपतसींग 7 कालूराम वल्द मल्थूराम

8

पिता प्रेमचंद, बसंतीबाई बेबा प्रेमचंद ऋषभ कुमार, सुमतकुमार, सुधीश कुमार

भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण

सागर

सागर

शाहपुर

3.749 हेक्टे.

::अनूसूची-1::

खसरा नं.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

कुल रकवा (हे.में)

अर्जित रकवा (हे:में)

3

4

5

6

7 315

0.140 0.021

भूमिस्वामी

316

0.280 0.001

भूमिस्वामी

313

0.580 0.021

भूमिस्वामी

327

0.580 0.033

भूमिस्वामी

331

0.140 0.014

178

0.010 0.010

भूमिस्वामी

0.150 0.024

332

1.130 0.096

भूमिस्वामी

338

0.570 0.062

भूमिस्वामी

340

0.240 0.024

भूमिस्वामी 1259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

9

1042

1.390

0.132

भूमिस्वामी

मुकुल मनोज, मयंक, नावा. वल्द वलि. मदनगोपाल, अनिता जोजे मदनगोपाल

342

0.350

0.043

भूमिस्वामी

10 रघुवीरसिंह बल्द गुलाबसिंह

1038

0.390

0.014 डालचंद वल्द हरप्रसाद

11

भूमिस्वामी

0.540

1035

0.106

योग-

0.930

0.120

0.053

0.370

1039/1

भूमिस्वामी

राजकुमारी जोजे हरीनारायण

12

1039/2

0.370

0.050

0.740

योग-

0.103

919

0.270

0.043 13

भूमिस्वामी

भगवानदास पिता तुलसीराम , रामवती , शांति, भागबाई, भुवानीबाई पुत्री तुलसीराम , दीपचंद, गनेश , दिनेश, सोनाबाई , पूनाबाई, गायंत्री, सीताबाई पिस.धरमदास , गुलाबरानी बेबा धरमदास , ब्रजेश , भीम, कमला, लीलाबाई, जनकाबाई, गीता, पिस.बल्ली, चंद्ररानीबेबा बल्ली

920

0.260

0.028 14

भूमिस्वामी

0.270

921

0.038 टून्डे, सुखलाल पिता कलु, सियारानी वेवा मुलू भागबाई, बोराबाई, झींगाबाई पुत्री कलू

योग-

0.530

0.066

0.024

922

0.430

कलू वल्द पकोले

15

भूमिस्वामी

374/2

0.070

0.024

0.500

0.048

योग-

932

0.710

0.096 16

भूमिस्वामी

1.650

935

0.115 रामदुलारी वेवा नाथूराम, ग्याप्रसाद, डालचंद, खेमचंद, किसनचंद , पिता नाथूराम

2.360

0.211

योग-

17

2.140

0.192

940

रामकृष्ण वल्द रघुनाथसिंह, द्रोपती, मीरा , कृष्णा, अनुमति पिता रघुनाथसिंह

255

1.370

0.016 18 छोटसिंह बल्द किशोरसिंह

260

0.600

0.079

261/1

0.210

0.028 शिवरानी बेवा नरबदसिंह संतोषरानी पति गजराजसिंह दांगी

19

भूमिस्वामी

263/1

0.018

0.180

0.660

197

0.108

योग-

1.650

0.233 20

262

0.310

0.060

भूमिस्वामी

लक्ष्मण, मुन्ना,लखन, रामदयाल, पिता मांगू मुकेश, नावा. वल्द वलि गनेश ब. छोटेलाल

21

0.100

263/2

0.019

भूमिस्वामी

प्रेमदुलैया बेवा उत्तमसिंह , रघुराजसिंह, विजयसिंह, पिता उत्तमसिंह लोधी, अजमेरसींग दिलीपसींग रामवती विमला दमयंती मनीषा पिता भगवानसींग राजदुलारी उर्फ राजरानी बेबा भगवानसीग

22

273

0.080

0.024 ब्रजा वल्द रल्ली, धनसिंह लक्ष्मन , रामदयाल, पिता मांगू, बड़ीबहू बेवा दुर्गा, मंगल महेन्द्र पिसरान , दुर्जन,छोटीबाई, सुशीलाबाई , उमाबाई, पु. दुर्जन,छोटीबाई, उमाबाई , पु. दुर्जन, प्रकाशचंद पिता भागचंदसिंह, मुकेशसिंह, ना. वा. वल्द वली व वली गनेशसिंह शिवरानी, बेवा , नरबदसिंह संतोषरानी पति गजराजसिंह, शिवरानी बेवा भूमिस्वामी

नरबदसिंह, संतोषरानी पति गजराजसिंह दांगी, जवाहरसींग, सूरतसींग पिता प्रहलाद, अजमेरसींग, दिलीपसींग,रामवती,विमला, दमयंती, मनीषा पि.भगवानसींग राजदुलारी उर्फ राजरानी बेवा भगवानसींग

23

0.019

0.170

173

भूमिस्वामी

रतनसिंह, रामजी, रामवती ,कल्लो पिता प्रीतमसिंह, राजदुलारी बेवा प्रीतमसिंह, मोहितसिंह भूपेन्द्रसिंह नावा. वल्द लक्ष्मणसिह पा. माँ व खुद, किरणबाई, बेवा लक्ष्मण सिंह 1260

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

24 संतोष रानी पत्नि गजराज सिंह दांगी 174

0.310 0.055

भूमिस्वामी

175/1

0.100 0.031

भूमिस्वामी

25 रामदुलारी जाजे प्रीतम सिंह

भूमिस्वामी

26 रघुवीरसिंह वल्द राजाराम

27 सुदामा पिता बहोरे

शंकर पिता रामदीन

28

भूमिस्वामी

योग- 29 भोले वल्द रामदीन

2.610

0.218

279/1

0.072

0.880

भूमिस्वामी 280

0.057

284

0.540

0.033

295/1

0.280

0.820

0.090

0.034

295/2

0.290

भूमिस्वामी

30

भूमिस्वामी

नन्ना बल्द भग्गा, लतई, बब्बू, रामलाल, शम्भू, जयराम , मीरा, कुसुमबाई पिता नन्ना

योग- 31

0.620

296

0.052

297

0.091

0.620

0.143

1.240

298

0.470 0.024

भूमिस्वामी

नर्मदा प्रसाद, शालकराम, डालचंद, हरि नारायण, हरचंद पिता हरप्रसाद

सुदामा पिता बहोरे

32

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

33 फूलसींग पिता दरई

34 कलू उर्फ कल्याणसिंह बल्द पकोले 314

1.130 0.191

374/1

0.024

0.050

0.100

0.024

भूमिस्वामी 375

756/1

1.200

0.026

भूमिस्वामी

35 छत्तरसींग पिता कपूरे

36

भूमिस्वामी

नर्वद, भगत, जगत, रघुनाथसिंह पिता वृदांवन सिंह, अवधरानी वेवा वृदांवन सिंह 37

भूमिस्वामी

पत्निखूबसींग मेघराज वल्द खूबसींग , ध्रुबसिंह, सुहागरानी 38 केशवसिंह पिता दयाराम

756/2

0.026

1.240

833

0.144

1.290

832/1

0.023

0.260

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

39 नरेन्द्र पिता कपूरे

40

भूमिस्वामी

देववती वेवा मूरतसींग , मनोज ना.वा. पिता. मूरतसिंह वली माँ, देववती वेवा मूरतसिंह

भूमिस्वामी

41 मेघराज, ध्रुबसिंह पिता खूबसींग

42

832/2

0.022

0.140

832/3

0.240

0.022

835

0.300 0.033

836

0.290

0.024

भूमिस्वामी

वृंदसिंह बा. नरेन्द्रसिंह ना.वा. पिता चेनसिंह, वली माँ फूलरानी जोजे चैनसिंह

43 रामरानी बेवा विश्वनाथ सिंह

837

0.610

0.067

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

नरवदसींग भगतसींग, जगतसींग, रघुनाथ सींग , भोपालसींग , परसोत्तम, परशराम, राजेन्द्र, संतोष, रामजी, जगमोहन, पिस , वृदांवन, अवधरानी, फूलरानी, बेवा वृंदावन, केशवसींग , निर्भयसींग , वालिक मूरतसींग , 44 नावा. पिता दयाराम, वलि व खुद माँ देशरानी बेवा दयाराम, फेरन कपूरे पिता हन्नू, रामभरोसे पिता हरिसिंह , गुलाबरानी बेवा पड़वा, सुखरानी वेवा अमीरसीग, मेंदाबाई मायाबाई, गुलाबबाई पिता पूरन, राजरानी, नन्हीबाई बेवा पूरन

भूमिस्वामी

भोपालसिंह , परषोत्तम , परशराम , राजेन्द्र, 45 संतोष, रामजी, जगमोहन , पिस. वृंदावन, फूलरानी वेवा वृंदावन

46

भूमिस्वामी

फेरनसिह पिता हन्नूसिंह , रामसेवक, रामकुमार, रामेश्वर पिता फेरनसिंह, 47

846

0.260

0.030

847/1

0.160

0.030

847/2

0.030

0.150

0.350

0.060

848

भूमिस्वामी

रामजी रज्जन, वल्द वृंदावन, साहबसिंह वल्द भोपालसिंह लोधी

योग- 48

849

0.300

0.058

0.650

0.118

851

0.270

0.048

भूमिस्वामी

रामकृष्णसिंह पिस. नारायणसिंह सुमतरानी, बेवा नारायणसिंह, रघुवीरसिंह , 49

0.270

0.072

852

भूमिस्वामी

विक्रमपाल सिंह व प्रतापसिंह, कुलदीप सिंह वल्द रघवीरसिंह 1261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

879

0.660

0.115

50

भूमिस्वामी

देवेन्द्र सिंह वल्द हरनाम सिंह, प्रताप सिंह वल्द कंवर सिंह

0.048

0.280

897

51

भूमिस्वामी

शिब्बूहल्लूधन्नू पिता गुलाब, सुमंत्रा, पार्वती, गोपी, गीता पु.गुलाब, देवीसींग , काशीराम पि. हरदेव, प्रेमबाई पुत्री हरदेव , किस्सू ना.बा.मुलु, द्रोपतीबाई ना.बा.पुत्री भूमिस्वामी मुलु बलि बड़ेदादा, गुलाब

0.760

0.105

906

भूमिस्वामी

52

महेन्द्रसिंह वल्द रंगसिंह, वेदरानी, वेवा रंगसिंह, रंजीतसिंह वल्द फूलसिंह सा. देह नरवदसिंह, भगतसिंह भूमिस्वामी रघनाथसिंह, भोपालसिंह, परषोत्तम, परसराम, राजेन्द्र, संतोष, रामजी, जगमोहन पिता वृन्दावन, अवधरानी, फूल भूमिस्वामी फूलरानी बेबा वृन्दावन , केशवसिंह, निर्भयसिंह व सूरतसिंह ना. बा.व दयाराम बलि व खुदमां देशरानी बे. भूमिस्वामी कपूरे, फेरन व हन्नूराम, भरोसे, पि.हरीसिंह सा. देह भूमिस्वामी राजरानी ,नन्हीबाई बेबा पूरनसींग , मैदाबाई , मायाबाई, गुलाबबाई पु. पूरनसिंह

0.320

907

0.086

53

भूमिस्वामी

0.740

911

0.105

विनोद कुमार वल्द गुलाबचंद , पन्नालाल वल्द हरचंद

1.060

1.191

योग-

0.420

345/2

0.058

54 मदन गोपाल पिता विन्द्रावन

भूमिस्वामी

3.749

35.070

कुल 54 किता

कुलयोगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15- (8 )-2014- सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1262

भौजा चौका दमोह, पट. ह. नं. 105, तह. एवं जिला सागर.

प्र.क्र. 89- अ- 82-2016-17-1169

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम चौका दमोह, पड़रिया , देवरी पथरिया, डॉगीडहर, मगरौन, वैजरा उद्देत एव शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

(1 ) परियोजना का नाम

भगवंतपुर जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण भूमि का विवरण--

(2 )

1. जिला

सागर

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

चौका दमोह

105

4. पट.ह.न.

:

1.599 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनूसूची-1::

स.

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

क्र.

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा हे.में

भूमि का प्रकार

अर्जित रकवा (हे.में) 2

3

4

5

6

7 1

83/1

1.80

भूमिस्वामी

0.052 राधाबाई वेवा सुकई

2

83/2

0.29

0.030 जितेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह,

भूमिस्वामी

106/1

0.38 0.013

106/2

0.23

0.013

योग-

0.90

0.056 3 रामरानी पत्नि मोहनसिंह

भूमिस्वामी 83/3

1.80

0.100 4

99

0.82

धर्मेन्द्र सिंह वल्द मोहनसिंह

0.100

भूमिस्वामी

98

0.80

0.088

योग-

1.62 0.188

भूमिस्वामी

112/1

0.97 0.078 5 सूरजसींग पिता प्रहलादसीग, रतनसिंह , रामजीसिंह ! पिता प्रीतम, हीराबाई कल्लोबाई पुत्री प्रीतगसिंह, ! मोहितसिंह, भूपन्द्रसिंह पिता लक्षमनसिंह,'किरणबाई बेबा लक्षभनसिंह

6

भूमिस्वामी

0.35

112/2

0.030 नाहित दीपक नाःबाः भागंवलसिंह वलि माँ वा खुद । लक्ष्मीबाई वेवा भागदर्लासंह रतनसिंह, रामजीसिंह पिता प्रीतमसिंह ,हीराबाई कल्लोबाई, प्त्री प्रीतसिंह माहितसिंह, भूपेन्द्रसिंह पिता लक्षमनसिंह, किरणबाई। बेबा लक्ष्मनसिंह 1263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

शालकराम, नारायणसिंह पिसराम जबाहरसिंह सुमतरानी बेवा जबाहरसिंह , सूरतसिह वल्द प्रहलादसिंह, मोहित दीपक ना.वा. भागवलसिंह वलि व खुद माँ, लक्ष्मीबाई वेवा भागवलसिंह ,रतनसिंह रामजीसिंह पिता प्रीतमसिंह, हीराबाई , कल्लोबाई पुत्री प्रीतमसिंह , मोहितसिंह, भूपेन्द्रसिंह पिता लक्षमनसिंह, किरणबाई बेबा लक्ष्मनसिंह 8 खेतसींग ब. भोपतसींग

भूमिस्वामी

योग- 9

भूमिस्वामी

नरेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल

भूमिस्वामी

10 विनोद कुमार पिता गुलाबचंद, पन्नालाल पिता हरचंद

योग-

भूमिस्वामी

11 मोहित, भूपेन्द्र, पिसरान लक्ष्मणसिंह किरणबाई वेवा लक्ष्मणसिंह

भूमिस्वामी

12 शिखरचंद पिता राजधर, नरेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल

13 रतनसींग पिता प्रीतमसींग

भूमिस्वामी

14 रामजी पिता प्रीतमसींग

भूमिस्वामी

15 रतनसींग पिता प्रीतमसींग

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

16 रामसीग पिता राजाराम, भगवानसींग वीरसींग अमरसींग चॅदा त्रिवेणी उर्मिला पिसरान रामसींग अवधरानी बेबा रामसींग

योग- 17 साहबसींग पिता राजाराम

भूमिस्वामी

कुलयोगः- 0.37

0.040

112/3

0.53 0.044

113

0.084

114

0.68

1.21

0.128

0.009

115

0.05

116

0.90 0.180

126

2.50 0.189

3.40

0.369

117/3

0.72

0.028

111

0.59 0.028

118

0.49 0.091

0.056

117/2

0.72

0.044

117/1

0.72

121

0.46 0.103

74/1

2.75 0.100

3.21

0.203

74/2

2.00 0.099

1.599

20.920

कुल 17 किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन, कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से

60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन

यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 1264

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

मौजा डॉगीडहर, पट. ह. नं. 105, तह. एवं जिला सागर.

प्र.क्र. 86-अ-82-2016-17-1172

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम- चौका (दमोह) , पड़रिया , देवरी पथरिया, डॉगीडहर, मगरौन , खैजरा उद्देत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण (1) (2) भूमि का विवरण-

1. जिला

सागर

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

डॉगीडहर

4. पट.ह.नं.

105

: 1.774 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनूसूची-1::

खसरा नं .

भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा हे .में

अर्जित रकवा (हे.में)

2

1

3

4

5

6

7 1 छोटेसींग पिता दलीपसींग

1/.2

1.170 0.076

भूमिस्वामी

2 सूरतसींग पिता प्यारेलाल

7

0.880 0.057

भूमिस्वामी

8

1.160 0.089

योग-

2.040 0.146

3

9

1.680 0.147

भूमिस्वामी

सिद्धराम. पिता गजराजसींग , भुवानी गीता, ईशाबाई , केशरबाई , पार्वतीबाई पु. गजराज, सुरेशरानी बेवा गजराज , भगवानसींग ब . गुपाल, मुन्नी पुत्री धीरज

4

10/1

0.300 0.077

भूमिस्वामी

मोहनसींग पि. जालमसींग , कुसुमबाई पुत्री जनकदुलारी

5

10/2

0.200

रघुवीरसींग पिता मोहनसींग

0.07

भूमिस्वामी

12

0.350 0.108

0.550

योग-

0.178

6 मोहनसींग पिता जालमसींग

11

0.350 0.108

भूमिस्वामी

13

2.370 0.300

भूमिस्वामी

34

5.560 0.397

7 हरीराम, रामप्रसाद , दयाराम , राजाराम, प्रभुदयाल पिता भैयालाल , कोमलरानी बे. आशाराम, रामेश्वरप्रसाद, बद्रीप्रसाद, भूमिस्वामी राजेन्द्र उर्फ 1265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

+

मुन्नालाल, कमलकुमार, नरेन्द्रकुमार पिता आशाराम , गिरजाबाई, लीलाबाई, विमलाबाई , कमलाबाई पुत्री भूमिस्वामी आशाराम पता सा. देवरी पथरिया भूमिस्वामी , महादेव ब . दयाराम , सीतारानी, बेबा दयाराम , बिहारी, श्यासुंदर, पप्पू पिस. प्रभूदयाल, डब्बो, रचना, पु.प्रभूदयाल , सूरजबाई, बे. प्रभूदयाल सा.देवरी पथरिया , भूमिस्वामी राजाराम पिता भैयालाल

0.697

7.930

योग-

8

1.00 0.092

31/.1

भूमिस्वामी

भानूदय नावा. पिता वलि, विश्वनाथ पिता प्रभुदयाल

0.080

0.800

31/2

भूमिस्वामी

9 विश्वनाथ पिता प्रभुदयाल

10

32

1.130 0.117

भूमिस्वामी

विनीत ब . बिहारीलाल अग्निहोत्री, राजुल ब. बिहारीलाल , अग्निहोत्री

11

0.056

33

0.910

भूमिस्वामी

हरीराम, रामप्रसाद, दयाराम, राजाराम, प्रभुदयाल, भैयालाल, कोमलरानी बे. आशारानी, रामेश्वरप्रसाद, बद्रीप्रसाद, भूमिस्वामी , राजेन्द्र उर्फ मुन्नालाल, कमल, नरेन्द्रकुमार पिता आशाराम, गिरजाबाई, लीलाबाई, विमलाबाई, कमलाबाई पुत्री भूमिस्वामी, आशाराम पता सा.देवरी पथरिया भूमिस्वामी, महादेव ब. दयाराम , सीतारानी , बेबा दयाराम , बिहारी, श्यासुंदर, पप्पू पिस.प्रभूदयाल, डब्बो,रचना,पु. प्रभूदयाल, सूरजबाई, बे.प्रभूदयाल सा. देवरी पथरिया, भूमिस्वामी राजाराम पिता भैयालाल

योगः-

17.860 1.774

कुल 11 किता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29. 10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जैन संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1266

मौजा देवरी पथरिया , पट. ह. नं. 106 , तह. एवं जिला सागर.

प्र.क्र. 87- अ-82-2016-17-1174

:

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शारान के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम चौका (दमोह) , पड़रिया, देवरी पथरिया, डॉगीडहर, मगरौन ,. खैजरा उद्देत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नंहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास हागा एवं पानी की उपलब्धता होगी । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है- (1) परियोजना का नाम

भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण (2) भूमि का विवरण-

1.जिला

सागर

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

देवरी पथरिया

4. पट.ह.नं.

106

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

2.738 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स.

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा नं.

क्र.

। स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

कुल रकवा हे.में

अर्जित रकवा (हे.में)

2

3

4

5

6

7 घनश्याम, श्याम सुन्दर, रमेश पिता नन्हेभाई. भूमिस्वामी

70

1.08 0.096

कमलरानी वेवा नन्हेभाई

2 रामकिसन उर्फ जीवनलाल पिता शांलकराम

64

भूमिस्वामी

1.090 0.115

भूमिस्वामी

3

63

1.090 0.108

सुहागरानी बेवा शालकराम, लक्ष्मी, भोले, रामदेवी , सीता, गीता पुत्री शालकराम

4

77

भूमिस्वामी

1.540 0.179

सुरेशसीग पिता करनसीन

78

5. दुरगसिंह पिता मोहनसिंह

0.440

भूमिस्थामी

0.160

82

1.390 0.140

भूमिस्वामी

6

रामप्रसाद पिता भैयालाल,राजकुमार, रूपनारायण, चंद्रभान, हृदेश कुमार, सुधीश, पिस .रामप्रसाद , त्रिवेणी, रामसखी,गीता, सविता, किरण पुत्री

रामप्रसाद

62

0.440 0.032

7

60

बिहारी , श्यामसुन्दर , विश्वनाथ पिस प्रभुदयाल, भूमिस्वामी पुष्पा. रचना पु. प्रभुदयाल , सुरजबाई देबा

0.224

1.610

प्रभूदयाल

59

1.750 0.044

योग--

3.800 0.300

श्री देव राधा वल्लभ जी मो हरिराम पिता भमिस्वामी

8

61

2.100 0.044

भैयालाल, प्रबंधन कलेक्टर साना

52

महादेव प्रसाद वल्द दयाराम सोतारानी भमिस्वाती

0.200 0.011

देता दयाराम

58/2

0.520

10 उद्येत वल्द हल्काई

0.096

भूमिस्वामी

48/1

नरेश पिता आशाराम

0.930 0.170

भूमिस्वामी

11

बद्रीप्रसाद पिता आशाराम

0.68 0.180

भूमिस्वामी 48/2

0.610 0.051

भूमिस्वामी 46

भुवानी बाई पुत्री बाबूसींग

12

47

0.610 0.160

योग-

1.220 0.211 1267

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

13 उजयारसिंह पिता सिरदार सींग

1.940

111

0.224

भूमिस्वामी

0.860

112

0.184

14 मलखान, वृदांवन पिता करे

भूमिस्वामी

113

0.830 0.184

भूमिस्वामी

15 गनपत, लल्लू पिता कुरा

132/1

0.390 0.200

भूगिस्वामी

16

133/1

रामकेश , काशीराम बा. सुलील ना.बा. पिसरान शंकर बलि मॉ इन्द्रानी पति शंकर

0.350 0.052

योग-

0.740 0.252

132/4

प्रकाश, हल्लेभाई , राकेश, पिसरान शंकर

0.390 0.032

भूमिस्वामी

17

133/2 0.360 0.052

योग-

0.750 0.084

2002.738

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागरं प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

प्र.क्र. 97- अ-82-2016-17-1176

मौजा मगरौन, पट. ह. नं. 106, तह. एवं जिला सागर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम चौका (दमोह) , पड़रिया, देवरी पथरिया, डॉगीडहर, मगरौन, खैजरा उद्देत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

(1) (2) भूमि का विवरण-

1.जिला

सागर

सागर 2. तहसील

मगरौन

3. ग्राम

4 पट.ह.नं.

106 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम स. क्र.

1

2

1 रामजी उर्फ चंद्रिका प्रसाद

2 बालमुकुन्द पिता लटकन

3

राधेश्याम, शंकरलाल, नंदराम पिता बाबूलाल, सिरदाररानी वेबा बाबूलाल सा. देवरी पथरिया 4 भरत पिता बालमुकुंद

5 जयराम पिता परसराम

6 सीताराम पिता परसराम

वीरेन्द्र कुमर पिता देवन्द्रकमार

8 सदारानी ववा रामसांग

9 ब्यामकेश वल्द वीरन्द्र कुमार

10 छत्रसाल सिंह पिता निरंजसिंह

11 रंजोत पिता रामसांग

जयंतीवाई गति संतोष कनार

12

योग-

भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण

5.796 हेक्टे.

::अनूसूची-1::

खसरा नं .

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

कुल रकवा हे.में

अर्जित रकवा (हे.में) 3

4

5

6

7 भूमिस्वामी 13

2.020 0.081 भूमिस्वामी 27

1.820 0.160 भूमिस्वामी

2.6

2.600 0.120 50/5

भूमिस्वामी

1.420 0.120 52/2

0.480

भूमिस्वामी

0.132 52/3

भूमिस्वामी

2.150 0.132 55

भूमिस्वामी

2.930 0.120

0.460

भूमिस्वामी 61/1

0.020

भूमिस्वामी 61/2

0.800 0.020

61/3

भूमिस्वामी

0.850 0.020 61/4

0.890

भूमिस्वामी

0.030 61/5

0.870 0.027

भूमिस्वामी

61/7

0.870 0.020

0.047

1.740 1269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

0.780 0.094

13

60

भूमिस्वामी

बृजेश पिता बृजगोपाल

भूमिस्वामी

14

62

1.360 0.148

महीपसींग, कलूसींग , प्रीतमसींग पिता जल्ले, प्रागबाई , शांतिबाई पुत्री खिलान, बृजरानी बेबा खिलान , हल्कीबाई बेबा जल्ले

भूमिस्वामी

289

1.050 0.072

15

मु.हाऊन मु.युनुस, मु.असलम, मु.पारख, मु. इकराम पिता इकबाल

290/1

0.090 0.010

16 भगतराम, रामकली पिस. श्रीधर, अवधरानी, बेवा श्रीधर भूमिस्वामी

290/2

0.680 0.019

17

भूमिस्वामी

मु० अरिफ पिता हारून

0.970 0.019

18

290/3

भूमिस्वामी

मु० यूनिस पिता इकबाल

भूमिस्वामी

291

1.860 0.096

19

मु.हाऊन मु.युनुस मु.असलम, मु.पारख मु. इकराम पिता इकबाल

भूमिस्वामी

86

0.900 0.067

20

रज्जूसींग , रामा, नन्हेभाई जगदीश पिसरान महाराज, किरन पु. महराज, दिवालसिंह बल्द हिम्मतसिंह

21

278

0.900 0.136

मोहम्मद असलम पिता इकबाल

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

22

272/1

0.860 0.020

राजेन्द्र बा. मिथुन, राकेश ना.बा. पिता रामावली माँ व खुद ममता बेबा रामा भूमिस्वामी अंजली ना.बा.पु. रामा बलि मॉ ममता

279

2.080 0.012

23.

भूमिस्वामी

रमजान बल्द घस्सू

भूमिस्वामी

273

0.950

24

0.110

सुरेन्द्र, सुरेश , भगवानदास विजय , सतीश पिता पूरनलाल, नन्नीबाई बेवा पूरनलाल

25

274

0.072

0.960

भूमिस्वामी

267

0.900 0.052

कमला पुत्री फेरनसिंह सतीश पिता पन्नालाल

भूमिस्वामी

266

0.053

1.630

26

265

0.094

0.920

3.450 0.199

योग-

27

0.790 0.012

269/1

भूमिस्वामी

हनुमत सिंह पिता रगराज

0.020

269/2

0.400

भूमिस्वामी

राहुल पिता सतीश

28

0.280 0.020

269/3

0.680 0.040

योग-

0.520 0.019

29

251/1

शोभारानी, बेबा प्रताप

भूमिस्वामी

0.019

0.360

भूमिस्वामी 251/2

30 तुलसीराम बल्द तिमया उर्फ तम्मी

0.041

31

0.190

शिवाजी पिता निरंजनसिंह

भूमिस्वामी 263/1

32

254/2

0.950 0.050

भूमिस्वामी

नन्हूलाल पिता भुलई

33

0.400 0.050

भूमिस्वामी 254/1

चिंतामन पिता मुलू

34

254/6

0.070 0.024

भूमिस्वामी

राजेन्द्र पिता रामा

भूमिस्वामी

253/1

0.500 0.180

35

रूपनारायण, कैलाश नारायण, उमाकांत पिता बलराम, सुमतरानी बेबा बलराम

भूमिस्वामी

0.370 0.081

36

103

शेवसींग , लालसींग , नंदलाल ना. वा. वल्द पिता नारायणसींग

0.105

102

0.350

37

भूमिस्वामी

मकुन्दी पिता नब्बू

100/1

0.090 0.021

भूमिस्वामी

38

96/4

0.340 0.010

मुकेश, मंगल , प्रदीप पिस. रमेशसींग , क्रांति, शांति पु. खेतसींग

0.430 0.031

योग-

100/2 0.160 0.021

धीरज सींग पिता प्यारेलाल

भूमिस्वामी

96/3

39

0.340 0.010

93/2

0.320 0.027

0.820 0.058

योग-

0.091

40

0.610

भूमिस्वामी 99/1

नथू वल्द फिरतू, अबधरानी बेवा फिरतू

भूमिस्वामी

96/1

41

0.020 0.010

कमलरानी वेवा माधवसींग, मुकेश मंगल प्रदीप पिसरान रमेशसींग, हल्की बिन्ना, बड़ी बिन्ना, पुत्र रमेशसींग रामसींग, धीरजसींग पिता प्यारेलाल

भूमिस्वामी

42

96/2

0.750 0.010

कार्तिके पिता बंशीधर रोली, मेखला पु. बंशीधर, चन्दबंशी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1270

कमलरानी बेबा माधवसींग

43

योग-

रामसींग पिता प्यारेलाल

44

योग-

कनई पिता बोरेसींग

45

योग-

46 कमलाबाई पुत्र बोरेसींग

47 गुलाब नंदराम, मदन पिता टीकराम , हरीसींग पिता दुरग भूमिस्वामी

48 भगतसींग पिता गजराज सींग

49 बैजनाथ पिता नोने

50 मकुन्दीपिता नब्बू

51

बल्लू नेता पिता कल्याण , दीदी ना.वा. पिता भूमिस्वामी कलयाण वली. माँ प्रेमरानी बेवा कलयाण , केतकी, बंदना, ना.वा.पु. बलराम ब वली व खुद माँ, सूरजरानी बेवा बलराम

52 घनश्याम, कैलाश पिता दुर्गा प्रसाद 53 परमसिंह पि. तातू क्रांतिबाई पति राजेन्द्रसिंह लोधीसिंह

54 खिलान पिता मुल्ली

55 रामरानी पति खिलानसींग

56

जसवँस, कमलेश , रतन ,भरत, पिता चित्तरसींग , गुड्डीबाई, उमाबाई पुत्री चित्तरसींग , राधारानी बेवा चिततरसींग 57

58

राजकुमार, रूपनारायण पिस रामप्रसाद हनुमत, अवधेश, पिता हीरा मु. प्रेमरानी बेवा हीरा रूपरानी, हरीसींग

59 अरविन्द बल्द बृजगोपाल

60 भीकम पिता प्रभानसींग

61

62

भगोतीबाई, ताराबाई , हल्कीबाई, अहिल्याबाई, बिपताबाई, उर्मिलाबाई पुत्र राजाराम, मूरत पिता गुलाब लोधी , दुर्गाबाई बेवा रमाकांत सा.खैजरा उद्देत भूमिस्वामी भगौतीबाई, ताराबाई , हल्कीबाई, अहिल्याबाई , विपताबाई, उर्मिलाबाई पुत्री राजाराम पता .सा .खैजरा उद्देत भूमिस्वामी मूरत पिता गुलाब लोधी पता देवरी पथरिया 63 हल्कीबाई पति मोहन बाबू

64

मुकेश ब. दशरथ कुर्मी

योग-

65 हरप्रसाद पिता ज्ञाप्रसाद

66 शांतिकुमार विजयकुमार पि. दीपचंद

67 जानकीसींग बल्द बिन्दे लोधी

68 ओमकार प्रसाद पिता मोहनलाल

69

अजबसिंह पिता अर्जुन, पता सा. देह भूमिस्वामी तेजसींग , हरबलसींग , भगवानसींग , देवेन्द्रसींग पिस. थानसींग , कल्लोबाई, नन्हीबाई , रामसखी, सूरजबाई, पु. थानसींग , रामरानी बेबा थानसींग

70 हेमराज, चोखेलाल, मनीराम पिता भैयालाल 71

कैलाश पिता बलराम, सूर्यकांत, अभिषेक, अखिलेश पिता कैलश , रमारानी पत्नि कैलाश

72 संतोष कुमार पिता छोटेलाल

73 टीकाराम बल्द नन्नूराम

0.020

0.380

भूमिस्वामी 96/5

0.055

0.310

92/1

0.075

0.690

0.016

0.300

96/6

भूमिरवामी

0.026

0.100

93/1

0.400 0.042

0.310

80/1

0.016

भूमिस्वामी

0.060

76/2

1.160

1.470 0.076

0.400 0.017

80/2

भूमिस्वामी

90

0.067

0.240

85

0.370 0.057

भूमिस्वामी

1.260

87/1

0.120

भूमिस्वामी

0.066

87/2

0.410

भूमिस्वामी

1.140 0.050

76/1

0.055

0.320

77

भूमिस्वामी

0.960

78

0.098

भूमिस्वामी

1.000 0.060

71

भूमिस्वामी

0.058

0.960

72/1

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

301

0.420 0.052

0.640

302

0.211

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.128

1.380

303

1.010 0.180

305

भूमिस्वामी

0.620 0.040

311

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.050

457/1

1.590

भूमिस्वामी

0.400 0.030

457/2

0.040

457/3

0.600

भूमिस्वामी

0.770 0.040

457/4

भूमिस्वामी

457/5

0.630 0.040

1.400 0.080

458/2

0.200 0.044

भूमिस्वामी

0.160 0.012

भूमिस्वामी 459

0.018

460/1 0.160

भूमिस्वामी

460/2

0.018

0.400

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.750

461/1

0.040

0.040

0.740

461/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

440

2.890 0.156

0.280 0.060

भूमिस्वामी 439

3.520 0.212

भूमिस्वामी 479 1271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

0.530 0.046 74 मयंक बल्द मदनगोपाल

भूमिस्वामी 362/3

361/1

0.030

0.370

75

भूमिस्वामी

करिया बखत पिसरान पूरन

0.900 0.076

योग-

भूमिस्वामी

363

0.510 0.088 76

तिजई पि.छैकोड़ी, धन्नी,खुमान पिता दिब्बी, पार्वती पिता बेवा दिब्बी

भूमिस्वामी

361/2

0.030 0.030 77

प्रमोद, राजेश, भूपेन्द्र पिसरान कृष्णकुमार, अर्चना पु. कृष्णकुमार सुधारानी बेबा कृष्णकुमार

366

2.120 0.096 78

भूमिस्वामी

महेन्द्रप्रसाद , राधेश्याम पिता मुन्नालाल

368

0.390 0.036

भूमिस्वामी

जगमोहन पिता बाबूलाल

79

422

0.460 0.080

0.850 0.116

योग-

421

0.290 0.014 80

भूमिस्वामी

हीरालाल पिता दुर्गाप्रसाद

0.530 0.106 81 हेमराज चोखेलाल मनीराम पिता भैयाराम

भूमिस्वामी 423

0.650 0.010 82 कमलाबाई पत्नि तखतसिंह

भूमिस्वामी 424

425

1.270 0.052 कल्याणसींग वल्द दशरथसींग

भूमिस्वामी

0.900 0.030

418/1

83

0.030

418/2

0.180

2.350 0.112

योग-

77.870 5.796

कुल 83किता

कुलयोगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014 - सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1272

मौजा देवरी पथरिया, पट. ह. नं. 106, तह. एवं जिला सागर.

प्र.क्र. 88- अ- 82-2016-17-1179

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आंवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम चौका (दमोह) , पड़रिया, द्रेवरी पथरिया, डॉगीडहर; मगरौन, खैजरा उद्देत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नहर निर्माण स क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है- (1) परियोजना का नाम

भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण भूमि का विवरण-

(2)

सागर

1. जिला

2. तहसील

सागर

3. ग्राम .

पड़रिया

101

4. पट.ह.न.

1.395 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनूसूची-1::

स.

खसरा नं .

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

क

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा हे.में

अर्जित रकवा (हे.में) 1

3

4

6

5

7 1 .

1.650 0.256

भूमिस्वामी 1526/1

भैयालाल पिता बाबू, लुडकाबाई बेवा बाबू

2.

2.210 0.089 सोनू, मोना पिता खुब्बा, अमोल , रानी वेवा खुब्बा भूमिस्वामी 1524/1

0.400

1524/2

0.102

भूमिस्वामी

3. अगोल रानी वेवा खुब्बा

4.

1524/3 0.600 0.04

भूमिस्वामी

कलू पिता खुब्बा

5.

1518

भूमिस्वामी

1.000 0.249 अब्दुल पिता रल्ली

1.19 0.095.

1515/1

भूमिस्वामी

6.

1514/1

लतीप पिता अकबर, कल्लाबाई उर्फ गुलाब रानी वेवा अकबर

0.15 0.02

1.34

योग-

0.115

1.30 0.09

1515/2

भूमिस्वामी

7 .

बहीद, शहीद जलील, पिस. हल्काई बड़ीबिन्ना, मझली बिन्ना. हल्की बिन्ना पु. हलकाई, सावरा पति

1514/2 (0.14 0.012 हल्काई

1.44

योग-

0.102

0.17

8. चिन्नी दगम पत्नि शेखलाल

1512/2

0.041

भूमिस्वामी

9 . शखलाल पिता प्रसादी

1511/1 0.57

भूमिस्वामी

0.080

A 1273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

10. चिन्नी बेगम पत्नि शेंखलाल

0.58 0.102

भूमिस्वामी 1511/2

भूमिस्वामी

11.

0.58

1511/4

0.137 नजीर गुड़ा बसीर, रहीम , वल्द पुट्टै खाँ, समीना , अमीना पुत्री पुट्टे खाँ

1511/5

12. अनवर खाँ पिता परसादी

0.038

भूमिस्वामी

0.58

1548

13. महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग

1.52 0.044

भूमिस्वामी

योगः-

1.395

कुल 13किता 12.64

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी, अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1274

मौजा खैजरा उद्देत , पट. ह. नं. 105, तह. एवं जिला सागर.

प्र.क्र. 94- अ-82-2016-17-1180

(1) परियोजना का नाम

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयांजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण ग्राम चौका (दमोह), परिया, देवरी पथरिया, डॉगीडहर, मगरौन, खैजरा उद्देत एवं शाहपुर की 920 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत स्पिोर्ट 'अनुसार नहर निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पानी की उपलब्धता होगी । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) क उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है- भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण :

भूमि का विवरण-

(2)

1.जिला

सागर

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

खैजरा उद्देत

105

4. पट.ह.नं.

:

2.762हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची-1::

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा हे.में

अर्जित रकवा (हे.में) 2

3

4

5

6

7

14

मदनगोपाल पिता वृदांवन

1.01 0.206

भूमिस्वामी

18

अशोक बाई जोजें शालिगराम ब्रह्म.

1.530 0.176

भूमिस्वामी

20

0.740 0.132

योग-

2.270 0.308 3 श्याम पिता रामचरण

21

0.720 0.124

भूमिस्वामी

4 जगदीश पिता छोटेलाल

27

1.590 0.282

भूमिस्वामी

34

0.270 0.054

योग-

1.860 0.336 5

37

0.440 0.114

भूमिस्वामी

सुरेश गुजारी सुकराम पिता प्यारेलाल, राम दुलैया वेवा प्यारेलाल, ललता बाई वेवा गरीबे

(6

47

0.180 0.093

भूमिस्वामी

श्री देव जानकी रमण जी मंदिर, मोहत्तमकार गिरजाबाई उर्फ रानी पुत्री स्व. सहोदाबाई सा देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर

7

68

0.270 0.120

भूमिस्वामी

अरवीन्द्र, वृजेश पिता गोपाल, श्रीबाई ना. धारदाबाई ना.पुत्री बृजगोपाल व खुद मां विमलाबाई बेबा भूमेिस्वामी बज़गोगल विस रामनारायण कलू ब. पूरनलाल सुनीता पु. पूरनलाल, प्रभारानी बंदा पूरनलाल भूमिस्वामा असवेन्द वावृजगोपाल नगाइव भूमिस्वामी वृजेश ब. वृजगोपाल नगाइच

8

74

0.370 0.060 टीकाराम ,रामलखन, रामबाबू, हकमसीग, ब्लराम पिता

भूमिस्वामी

75

0.070

गुबदी, रामवतीबाई, मनकोबाइ पुत्रा गुबन्दी

0.060

योग

0.440 0.120 1275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

73/1

0.200 0.032

9 सुखदेव पिता लल्लू उर्फ घनश्याम

भूमिस्वामी

83/1

0.650 0.081

0.850

योग-

0.113

73/2

0.040

0.190

भूमिस्वामी

10 कनई पिता लल्लू उर्फ घनश्याम

11

0.066

143

1.130

भूमिस्वामी

अरवीन्द्र, बृजेश पिता गोपाल, श्रीबाई ना. शारदाबाई ना.पुत्री बृजगोपाल व खुद मां विमलाबाई बेबा भूमिस्वामी बृजगोपाल पिस. रामनारायण कलू ब. पूरनलाल, सुनीता पु. पूरनलाल, प्रभारानी बेबा पूरनलाल भूमिस्वामी अरविन्द ब. बृजगोपाल नगाइच भूमिस्वामी बृजेश ब. बृजगोपाल नगाइच

0.285

142

1.130

12 परसोत्तम पिता रामसेवक

भूमिस्वामी

144

0.570 0.072

1.700 0.357

योग-

146/1

0.380 0.032

भूमिस्वामी

13 देवीसीग , घनश्याम पिता सूरत, चित्रकुमारी पुत्री सूरत, अच्छी बाई वेवा सूरत

14

0.060 0.02

भूमिस्वामी 146/2

भलखान , ईश्वर , पिसरान चरण अनीता, शांति, वड़ीबिन्ना चिनपुट्टो पु. चरन, बारीबाई बेबा चरन

146/3 0.150 0.02

भूमिस्वामी

15 मलखान पिता चरण कुर्मी

0.198

1.080

राम रतन पिता नन्नाई

भूमिस्वामी 149

16

17

152

0.400 0.120

भूमिस्वामी

मलखान, ईश्वर, पिसरान चरण अनीता , शांति, बड़ीबिन्ना चिनपुट्टो पु.चरन, बारीबाई बेबा चरन

18

154

0.300 0.060

प्रसन्न कुमार पिता गुलाबचंद जैन

भूमिस्वामी

0.040

0.430

158/1

19 गुलाबचंद पिता बाबूलाल

भूमिस्वामी

158/2 0.800 0.034

0.074

योग-

1.230

1.56 0.076

भूमिस्वामी 159/1

आनंद कुमार, प्रसन्न कुमार पिता गुलाबचंद,

20

0.06

159/2

0.060

21 गुलाबचंद बल्द बाबूलाल

भूमिस्वामी

150

1.620 0.105

भूमिस्वामी

22 रेखा पति सुदर्शन

2.762

17.90

कुल22 किता

कुलयोग -

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29. 09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम। यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई ओ विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 50 साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 1276

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

सागर, दिनांक 2 फरवरी 2018

प्र.क्र . 65-अ-82-2017-18-1290

मौजा परासरी खुर्द, पटवारी ह. नं. 10, तहसील राहतगढ़ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J - 12011/ 31/ 2014 -IA- 1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध

परियोजना का नाम :-

(1)

भूमि का विवरण: -

(2)

सागर

1.जिला

राहतगढ

2. तहसील

परासरी खुर्द

3. ग्राम

10दरकोली

4. पटवारी हल्का नं.

152.650

5. अर्जित भूमि का हेक्टेयर

::अनुसूची -01::

भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्र .

स.क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकवा हे. मे. )

क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.

1.150

3

1.150

भूमिस्वामी

1 ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.880

0.880

4/1

भूमिस्वामी

2 अरविन्द राजेश गजराज पिता मुशीलाल

0.610

0.610

7

भूमिस्वामी

पता सा. देह भूमि स्वामी

0.030

73

0.030

भूमिस्वामी

0.110

0.110

भूमि स्वामी

4/2

3

0.950

0.950

5

रामवावू वल्द हरिशकर पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.140

0.140

12

भूमिस्वामी

1.650

1.650

16/1

भूमि स्वामी

0.360

47

0.360

भूमि स्वामी

1.220

1.220

68

भूमि स्वामी 1277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

4 मिहीलाल मुन्ना फूलसीग पिता आलमजयबाई, पुत्री आलम पता सा. गावरी भूमि स्वामी

5 अशोक वल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

6 राजेश वल्द जैसीग रामप्यारी मथुराबाई पुत्री जैसीग कुवरबाई बेवा जैसीग कसिया हल्कई नत्थूरामसींग रवीदास बल्द कलू प्रभा पुत्री कलू दसोदावेवा कलू पुतिया वेवा पंचा पता सा. गावरी भूमि स्वामी

7 सुमत्रावाई पुत्री रामसीग पता सा. ककरूवा भूमि स्वामी

8 हरीशंकर पिता अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

9 श्यामबाबू बल्दहरिशंकर पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी

10 कडोरी बल्द अमरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

11 प्रकाश पिता सूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

12 यंवराज नरेन्द नाबा वल्द वली पि. प्रकाश पता सा. देह भूमि स्वामी

0.670

भूमिस्वामी

0.6706/1

0.670

0.670

6/2

भूमिस्वामी

1.600

1.600

94/4

भूमि स्वामी

1.190

1.190

97/2

भूमिस्वामी

0.770

0.770

102/2

भूमिस्वामी

0.500

0.500

6/3

भूमिस्वामी

0.760

0.760

9/1

भूमि स्वामी

0.750

0.750

9/2

भूमिस्वामी

1.210

1.210

भूमिस्वामी 15/2

2.020

2.020

15/4

भूमि स्वामी

2.320

2.320

28/1

भूमि स्वामी

2.430

2.430

28/2

भूमिस्वामी

0.810

0.810

28/3

भूमिस्वामी

2.400

2.400

भूमिस्वामी 28/4

0.200

0.200

41

भूमि स्वामी

0.400

0.400

11

भूमिस्वामी

2.230

2.230

15/1

भूमिस्वामी

1.820

1.820

15/3

भूमि स्वामी

0.400

0.400

भूमिस्वामी 16/2

0.120

0.120

24

भूमिस्वामी

0.210

42

0.210

भूमिस्वामी

0.070

0.070

17

भूमिस्वामी

0.950

0.950

44

भूमिस्वामी

0.030

66

0.030

भूमि स्वामी

0.940

0.940

19

भूमिस्वामी

0.940

0.940

20

भूमिस्वामी

0.510

0.510

21

भूमिस्वामी

2.880

2.880

22

भूमि स्वामी

0.310

0.310

69/1

भूमिस्वामी

0.020

0.020

70/1

भूमि स्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1278

0.020

0.020

25

भूमिस्वामी

13 हल्कई बल्द परम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.800

0.800

भूमि स्वामी 39/2

14 काशीराम वल्द श्यामा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.610

1.610

40

भूमि स्वामी

15

0.680

0.680

89

धीरजसीग वल्द बालचंद पता सा. गवरी भूमि स्वामी

0.340

0.340

46

भूमिस्वामी

16

0.060

0.060

50/5

भूमिस्वामी

0.010

0.010

91/1

भूमिस्वामी

रघुराज प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

1.760

1.760

49

भूमिस्वामी

17 रामप्यारी वेवा हरीराम पता सा . देह भूमि स्वामी

0.150

0.150

50/1

भूमि स्वामी

18

0.270

0.270

114/3

भूमि स्वामी

लछमन पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.420

0.420

50/2

भूमिस्वामी

19 मलखान पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.420

0.420

50/3

भूमि स्वामी

20 ओमकार पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.420

0.420

50/4

भूमिस्वामी

21 दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

0.010

91/2

भूमिस्वामी

0.500

0.500

51

भूमि स्वामी

22 सेवक पिता हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.550

0.550

93/1

भूमिस्वामी

0.200

0.200

117

भूमि स्वामी

0.520

0.520

52

भूमिस्वामी

23 भगवान सीग ना. बा . बल्दबली पृथ्वी राज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.510

0.510

53

भूमिस्वामी

0.740

0.740

54/1

भूमिस्वामी

24 शोभाराम बल्द अमरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.010

76

0.010

भूमि स्वामी

2.340

2.340

141

भूमिस्वामी

0.600

0.600

142/1

भूमि स्वामी

0.300

0.300

155

भूमि स्वामी

1.140

1.140

54/2

भूमि स्वामी

25 अशोक महराजसींग पन्ना लाल पिस. रामप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

1.290

1.290

58

26

सेवाभूमि

थानसींग पिता कुद्दा पता सा. देह सेवा खातेदार

0.040

0.040

72

सवा भूमि 1279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

भूमि स्वामी

27 ऋषिराज बल्द सुखलालरामप्रसाद बल्द मूलचंद पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

28 बद्रीप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

29 पृथ्वीसिह वल्द सूरतसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

30 महादेव वल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

31 कमलेश भगवानदास पिता बब्बू प्रेमरानी बेवा बब्बू पता सा. देह

32

भमि स्वामी महराजसींग अशोक सींगपिता रामप्रसाद गीताबाई पत्नि पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी

33 फूलरानी वेवा सिरदार सींग पता सा. देह भमि स्वामी

34 छोटेलाल शिवराज ना वा पिता सिरदार वली मा खुद फूलरानी पति शिवराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

35 पवन पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.430

0.430

64/1

0.110

0.110

64/2

0.020

0.020

77

0.020

0.020

78

भूमिस्वामी

0.030

0.030

79

भूमिस्वामी

0.030

80

0.030

भूमि स्वामी

0.670

0.670

101/1

भूमिस्वामी

5.090

5.090

107/3&

भूमि स्वामी

107/4

0.160

0.160

69/2

भूमिस्वामी

0.010

0.010

70/3

भूमिस्वामी

0.840

0.840

75

भूमिस्वामी

0.020

0.020

84/2

भूमिस्वामी

0.520

0.520

108

भूमिस्वामी

0.970

0.970

भूमिस्वामी 109/2

2.700

2.700

136/2

भूमिस्वामी

3.000

3.000

137/3

भूमिस्वामी

0.150

0.150

69/3

भूमि स्वामी

0.010

0.010

70/2

भूमि स्वामी

0.030

0.030

84/1

भूमिस्वामी

0.520

0.520

109/1

भूमिस्वामी

1.780

112

1.780

भूमिस्वामी

0.770

0.770

135

भूमिस्वामी

2.710

2.710

भूमिस्वामी 136/1

0.090

0.090

81

भूमिस्वामी

0.010

0.010

82

भूमिस्वामी

0.070

0.070

83

भूमिस्वामी

0.040

0.040

86

भूमिस्वामी

1.090

1.090

87

भूमिस्वामी

0.160

116

0.160

भूमिस्वामी

0.030

0.030

90

भूमिस्वामी

1.490

1.490

113

भूमिस्वामी 1280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

36 मानसीग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सूरतसींग पिता मूलचंद सा देह

37

38 मुलामसींग पिता हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

39

रामप्रसाद पिता मूलचंद पता सा. देह भमि स्वामी

40 दीपेश अनिकेश वल्द पन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

41 सदीप वल्द महाराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

42 भरत कुवरसींग पिता वद्रीप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी

43 रोहित वल्द विष्णुप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

44 जाहिद अली पिता कुदरतअली पता सा. देह भूमि स्वामी

45 पन्नालाल वल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमि स्वामी

46 महाराजसिह वल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

47 नरसिह वल्द महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

0.010

91/3

भूमिस्वामी

0.420

0.420

114/1

भूमि स्वामी

0.180

0.180

92

भूमि स्वामी

1.600

1.600

भूमिस्वामी 93/2

0.370

0.370

94/1

भूमिस्वामी

2.000

2.000

94/2

भूमिस्वामी

1.600

1.600

भूमि स्वामी 94/3

2.350

2.350

95/1

भूमिस्वामी

1.180

1.180

100/2

भूमिस्वामी

0.720

0.720

104

भूमि स्वामी

2.350

95/2 2.350

भूमिस्वामी

0.500

0.500

138/2

भूमि स्वामी

0.330

0.330

139/1

भूमिस्वामी

1.220

1.220

139/2

भूमिस्वामी

0.070

0.070

139/4

भूमि स्वामी

0.840

0.840

भूमिस्वामी 96/1

0.070

0.070

भूमिस्वामी 100/1

0.850

103

0.850

भूमि स्वामी

1.610

1.610

भूमि स्वामी 96/2

0.610

0.610

132

भूमिस्वामी

0.050

133

0.050

भूमि स्वामी

1.620

1.620

भूमि स्वामी 134/1

0.190

0.190

134/2

भूमिस्वामी

1.190

1.190

97/1

भूमिस्वामी

0.780

0.780

102/1

भूमिस्वामी

0.800

0.800

भूमिस्वामी 131/3

0.500

0.500

भूमि स्वामी 131/4

0.400

0.400

भूमिस्वामी 145/2

1.180

1.180

98

भूमिस्वामी 1281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

48 राधाबाई बेवा अमरसींग मल्लीबाई पुत्री अमरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 49 विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

50 नव्वोबाई वेवा प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

51 श्री महावीर स्वामी मौजादेह मु. खूवसींग प्रबंधक कलेक्टर महोदयसागर पता सा. देह भूमिस्वामी

52 भगवानसींग वल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

53 महेश बल्द हरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

54 राकेश बल्द प्रेमसींग पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी

55 सूरजबाई पति प्रेमसींग पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी

56 प्रेमसींग बल्द तुलसीराम पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी

57 आमिरखान ना बा बल्द व वलि इस्माईल खान पता निवासी ककरुआ भूमि स्वामी 58 छोटेखां पिता अमीर खां पता सा . ककरूवा भूमि स्वामी

59 हरीसीग पिता पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

60

मथुरा प्रसाद बल्द हल्के पता सा. खेजरामाफी भूमि स्वामी

0.050

0.050

99

भूमि स्वामी

0.220

0.220

106

भूमिस्वामी

2.020

2.020

भूमिस्वामी 107/1

3.080

3.080

107/2

भूमिस्वामी

0.290

0.290

110/1

भूमिस्वामी

0.290

0.290

110/2

भूमिस्वामी

0.810

0.810

114/2

भूमि स्वामी

2.520

2.520

118

भूमि स्वामी

0.060

0.060

120

भूमि स्वामी

0.090

0.090

121

भूमि स्वामी

0.140

0.140

122/1

भूमि स्वामी

0.600

0.600

125

भूमिस्वामी,

1.210

1.210

137/1

भूमिस्वामी

0.300

0.300

122/2

भूमि स्वामी

0.300

0.300

भूमिस्वामी 123/1

0.300

0.300

123/2

भूमिस्वामी

1.210

1.210

भूमिस्वामी 137/2

2.000

2.000

126/1

भूमिस्वामी

2.000

2.000

126/2

भूमिस्वामी

0.810

0.810

126/3

भूमि स्वामी

0.430

0.430

128/1

भूमिस्वामी

0.300

0.300

128/2

भूमिस्वामी

1.600

1.600

129

भूमि स्वामी

1.350

1.350

130

भूमि स्वामी

0.400

0.400

भूमि स्वामी 131/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1282

0.710

0.710

131/2

भूमिस्वामी

61 लक्ष्मन बा. रगवर नेतराम नरेश नाबा . पिता शेवप्रसादसुदामाबाई सुहागबाई प्रीतिबाई नाबा पुत्रिया शेवप्रसाद वली व खुद माउषाबाई बेवा शेवप्रसाद पता सा. खेजरा माफी भूमि स्वामी

1.620

1.620

134/3

भूमिस्वामी

62 जीवन बल्द बाबूलाल पता सा. छीरखेडी भूमि स्वामी

0.850

0.850

134/4

2.000

2.000

भूमिस्वामी 138/1

63 महराजसींग बल्द सुन्दरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

0.820

0.820

139/3

भूमिस्वामी

64

0.810

0.810

खूवसींग पिता शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी

151/1

भूमिस्वामी

0.100

0.100

140

भूमिस्वामी

65

1.210

1.210

151/2

भूमिस्वामी

रमकेश बल्द शोभाराम पता सा. देह भूमिस्वामी

1.470

1.470

भूमिस्वामी 142/2

66 पूनाबाई पुत्री भगौनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.470

1.470

142/3

भूमिस्वामी

67 रामवती पिता भगोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.200

1.200

143

भूमि स्वामी

68 दुर्गा अनंदी पिस. छुट्टी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.820

0.820

144/1

भूमि स्वामी

69 हरीचरन पिता खिलान पता सा. देह भूमिस्वामी

1.800

1.800

144/2

भूमिस्वामी

70 रामशकर वल्द हरिचरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.800

0.800

145/1

भूमि स्वामी

71 दामोदर वीरसीगपिस अजुद्दी दिनेश गोलू नाबा वल्द कम्मोद शारदाबाई आरतीबाई देवाबाई नाबा वल्द कम्मोद वली मा प्रेमरानी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.800

0.800

146/2

भूमिस्वामी

72 जमना वल्द भगोनी विधाबाई पति जमना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.800

0.800

146/3

भूमिस्वामी

73 उधम बल्द बाबूलाल सन्तोष रानी पति उधम पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार

0.180

0.180

147/1

भूमिस्वामी

74

1.140

1.140

आजादरानी पत्नी प्रकाशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

147/3

भूमिस्वामी

2.020

2.020

147/2

भूमि स्वामी

75 रमेश कुमार पिता बाबूलाल पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

1.620

1.620

भूमि स्वामी 147/4

76 युवराज ना. वा. बल्द वलीप्रकाशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1283

भूमिस्वामी 150

77

0.550

0.550 गोविन्द वल्द गौरी पता सा. भबूकावारी भूमि स्वामी

78

भूमिस्वामी

151/3 1.210

1.210 नर्मदा प्रसाद पिता शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी

79

भूमि स्वामी 152/1 1.950

1.950 हैदर अली वल्द हसन अली पता सा. ककरूवा भूमि स्वामी

153

0.030

0.030

156/1 0.110

0.110 80

भूमि स्वामी

1.980

1.980

152/2

सयैद अशद अली ना वा सैयद हसन वली श्रीमति बेवी पति सयैद हसन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100

0.100

156/2

कुलकिता

179

152.650 152.650 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू -अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला- सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7 ) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 . 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला - सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग- राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 1284

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

प्र.क्र. 66- अ-82-2017-18-1291

मौजा गावरी , पट. ह. नं. 10, तहसील राहतगढ़ चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 मं वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J -12011/31/ 2014 - IA- 1 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है । परियोजना का नाम :-

बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बांध (1)

भूमि का विवरण:-

(2 )

सागर

1. जिला

राहतगढ

2. तहसील

गावरी

3. ग्राम

10दरकोली

4. पटवारी हल्का नं.

136.860

5. अर्जित भूमि का हेक्टेयर

::अनुसूची -01:

भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्र.

स.क्र.

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित भूमि (रकवा हे. मे.)

क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.

2

0.840

0.840

भूमिस्वामी

1 थोवन बल्द पंचा पता सा. देह भूमि स्वामी

0.060

0.060

56/2

भूमिस्वामी

0.800

85

0.800

भूमिस्वामी

0.790

0.790

भूमि स्वामी 109/2

0.270

0.270

भूमिस्वामी 3/1

2 फुस्सा बल्द धुन्धा मुन्नाखेतसींग जयराम रामदास पिस.धरमा मझलीबहू बेवाधरमा भूमि स्वामी ललता शकुन कुस कुसम पुत्रियांधर्मा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

1.140

1.140

भूमिस्वामी 10/1

0.130

0.130

भूमिस्वामी

3/2

3 गुवरा बल्द धुन्धा पता सा. दरकोली

0.570

0.570

भूमिस्वामी 10/2

भूमिस्वामी

0.570

0.570

भूमिस्वामी 10/3

0.570

0.570

भूमि स्वामी 10/4 1285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

0.130

0.130

3/3

भूमिस्वामी

4

,खेमाबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

0.130

0.130

3/4

भूमि स्वामी

5 मनवीबाई पुत्रू धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

0.140

0.140

भूमिस्वामी

3/5

6

0.560

0.560

10/5

भूमिस्वामी

काशीबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमिस्वामी

0.130 0.130

भूमिस्वामी 4/1

7

0.130

0.130

4/2

भूमिस्वामी

मथराबाई बेवा बसंता पता सा . दरकोली भूमिस्वामी

0.140

0.140

4/3

भूमिस्वामी

0.900

0.900

5/1

भूमिस्वामी

8 दामोदर पिता बसंता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.900

0.900

भूमिस्वामी 5/2

9 नंदराम पिता बसंता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.900

0.900

5/3

भूमि स्वामी

10 प्रेमसींग पिता सूरजसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.420

0.420

6/1

भूमिस्वामी

0.190

0.190

11 धनराजबल्द पल्टू पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

8/1

भूमि स्वामी

0.400

0.400

6/2

भूमिस्वामी

12

0.200

0.200

8/2

भूमिस्वामी

मु. असद वल्द अब्दुल गफफार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.610

0.610

7/1

भूमि स्वामी

13 मुहम्मद असद वल्द अब्दुल गप्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.800

0.800

7/2

भूमिस्वामी

14 रंधीर बल्द द गुवरा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी

0.180

0.180

9

भूमि स्वामी

15 बसीर खां बल्द ईसुक खां पता सा. सागर भूमि स्वामी

3.640

3.640

13/1

भूमि स्वामी

16 राहुल ना.वा. बल्दबृजविहारी पा.मां रुकमणी बाड़े पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

3.640

3.640

13/2

भूमि स्वामी

17 रूकमणी बेवा ब्रजबिहारी राहुल नावा वल्द ब्रजबिहारी सीमा आभा वा. पूजा नावा बल्द ब्रजबिहारी वली मां रूकमणी पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1286

1.460

1.460

14

भूमिस्वामी

सियाबाई बेवा मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी

18

0.400

0.400

119

भूमिस्वामी

1.110

1.110

15

भूमिस्वामी

19 राजेश पिता जैसींग कुवरबाई बेवा जैसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.900

0.900

16

20

भूमि स्वामी

कृपाराम बल्द बसंता पता सा. देह भूमि स्वामी

0.040

0.040

34/1

भूमि स्वामी

0.420

0.420

17/1

भूमिस्वामी

21

1.430

18

1.430

भूमिस्वामी

मु, खलील बल्द पीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.400

0.400

17/2

भूमिस्वामी

22 सहोद्राबाई जोजे वसंत पता सा. देह भूमि स्वामी

0.350

0.350

19

भूमिस्वामी

23 वसंत बल्द परम पता सा. देह भूमिस्वामी

0.970

0.970

20/1

भूमिस्वामी

24

0.370

0.370

26

भूमिस्वामी

बाबूलाल पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.580

0.580

20/2

भूमि स्वामी

25 धीरजसींग पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.000

1.000

20/3

भूमिस्वामी

26 मोहन पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4.320

4.320

21/1

भूमि स्वामी

27

0.350

0.350

22/1

रामबाबू बल्दहरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

0.800

0.800

22/3

भूमि स्वामी

2.160

77

2.160

भूमिस्वामी

1.050

1.050

21/2

भूमि स्वामी

28

0.350

0.350

22/5

भूमि स्वामी

सुधाबाई जोजे हरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.350

0.350

22/6

भूमिस्वामी

0.340

0.340

22/7

भूमिस्वामी

0.150

0.150

30/1

भूमिस्वामी

0.150

0.150

30/3

भूमिस्वामी

0.150

0.150

भूमि स्वामी 30/4

0.150

0.150

30/5

भूमिस्वामी

0.140

0.140

30/6

भूमि स्वामी

0.120

0.120

39

भूमि स्वामी भाग 1 ]

1287

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

29 अमीन पिता पीरमुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

30 इसरार बल्द पीर मुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

31 हरिशंकर बल्द अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

32 परमलाल बल्द परताप पता सा. देह भूमि स्वामी

33 हनीफा बी पत्नि अब्दुल वहीद मु. तकी वल्द अब्दुल वहीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी 34 शिवराज कीरत लक्ष्मन रूपवती राधाबाई पिता बृजलाल कुसमरानी बेवा बृजलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

35 रफीक वल्द अब्दुल वहीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

36 विष्णु प्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी

37 घासीराम बल्द गिरधारी पता सा. देह भूमि स्वामी

38 मानकलाल वल्द बसत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

39 लीलाधर वल्द बसंत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.410

भूमिस्वामी

0.410

21/3

1.010

1.010

भूमि स्वामी

0.400

0.400

भूमि स्वामी 21/4

1.010

22/4 1.010

भूमिस्वामी

1.010

भूमि स्वामी

1.010

23/1

0.450

0.450

भूमिस्वामी 73/1

0.450

0.450

भूमिस्वामी 73/2

0.950

0.950

भूमिस्वामी 23/2

0.460

भूमिस्वामी

24

0.460

0.930

0.930

भूमिस्वामी 25/2

0.130

0.130

भूमिस्वामी 27/2

0.080

0.080

29/4

भूमिस्वामी

1.720

1.720

भूमिस्वामी 25/1

0.100

0.100

भूमि स्वामी 26/131/2

0.100

0.100

भूमिस्वामी 29/2

0.020

0.020

भूमिस्वामी 29/3

2.230

2.230

भूमि स्वामी 30/2

0.110

0.110

33

भूमिस्वामी

0.570

भूमिस्वामी

0.570

64/1, 64/4

0.040

0.040

34/2

भूमि स्वामी

97

0.410

0.410

भूमिस्वामी

1.060

1.060

98/3

भूमिस्वामी

0.460

111

0.460

भूमिस्वामी

0.050

0.050

भूमिस्वामी 34/3

1.060

1.060

भूमिस्वामी 98/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1288

40 भगवानसिह वल्द बसंत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

41 शिब्बू ना.वा.बल्द प्रेमसींग वली मां व खुद शंकरिया बेवा प्रेमसींगमहताब बल्द प्रेमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

42 गोविन्द वल्द प्रहलादसीग पता सा. देह भूमि स्वामी

43 सेवक बल्द हजारीलाल पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी

44 जसवत वल्द प्रहलाद सीग पता सा. देह भूमिस्वामी

45 जालम वल्द प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी .

46 टुन्डीलाल वल्द प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

47 निर्भय सीग वल्द प्रहलादसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

48 हल्का बल्द पूरन पता सा. देह भूमि स्वामी

49 परसू वल्द पम्मा पता सा. देह भूमि स्वामी 50 दिलीप वल्द मधूरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.060

0.060 ,

34/4

भूमिस्वामी

1.060

1.060

98/2

भूमिस्वामी

0.040

0.040

35

भूमिस्वामी

0.540

0.540

38/1

भूमिस्वामी

0.810

0.810

भूमिस्वामी 67/1

1.200

1.200

भूमिस्वामी 76/1

0.200

0.200

भूमिस्वामी 38/2

0.270

0.270

41

भूमि स्वामी

0.800

67/2

0.800

भूमिस्वामी

1.200

1.200

भूमि स्वामी 76/2

0.010

0.010

42/1

भूमिस्वामी

87 1.210 1.210

भूमिस्वामी

1.770

1.770

90/1

भूमि स्वामी

1.600

1.600

95/2

भूमि स्वामी

0.010

0.010

42/2

भूमिस्वामी

0.410

89

0.410

भूमिस्वामी

0.540

0.540

भूमि स्वामी 90/2

3.640

3.640

95/3

भूमिस्वामी

0.340

0.340

54

भूमि स्वामी

1.570

1.570

भूमिस्वामी 76/3

0.830

0.830

125/1

भूमिस्वामी

0.050

0.050

55

भूमिस्वामी

0.100

0.100

57

भूमि स्वामी

0.060

0.060

भूमि स्वामी 56/1

0.780

0.780

109/1

भूमि स्वामी

0.050

0.050

56/3

भूमिस्वामी

0.790

0.790

भूमिस्वामी 109/3 1289

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

51 मिहीलाल मुन्ना फूलसींगपिस. आलम जैबाई पुत्री आलम पता सा. देह भूमि स्वामी 52 राजेश पिता जैसींग रामप्यारी मथुराबाई पुत्री जैसीग कुवरबाई बेवा जौसीग कसिया हल्कई नत्थूपिस. रामसींग रवीदास बल्द कलू प्रभा पुत्री कलूशांती बेवा कलू पता सा. देह भूमि स्वामी

53 धीरजसींग वल्द बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

54 मनोज धर्मेन्द्र पिता दिनेश आशारानी बेबा दिनेश पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी 55 सुहागरानी वेवा मन्नूलाल नर्मदा प्रसाद बाबूलाल राजू खेतसीग पि. मन्नूलाल कृष्णाबाई विमलाबाई क्रांतिबाई रेखाबाई पुत्रिया मन्नूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

56 नेहा रजनी ना वा पुत्री मुन्ना वली व खुद कन्छेदी वलराम पिता लालचंद मालतीबाई पुत्री बालचंद मीराबाई विधाबाई कुसुमबाई विनोदबाई पुत्री लालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी

57 कोमलबाई जोजे खेमलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

58 तुलसीराम बल्द मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

59 हल्कीबाई बेवा मिहीलालतुलसीराम बल्द मिहीलाल सूदरीबाई रतीबाई पुत्रियां भूमि स्वामी मिहीलाल हीराबाई बेवाउत्तम विनीता सुदंरी ना. वा. पुत्रियां उत्तम वली इन्द्राज बृजेश ना. वा. पिस.उत्तम पा. मां हीराबाई पता सा. देह भूमि स्वामी

60 हीराबाई बेवा उत्तम विनीतासुंदरी ना.वा. पुत्रियां उत्तम ब्रजेश इन्द्राज ना.वा.पुत्र उत्तम पा.मां हीराबाई पता सा. देह भूमि स्वामी

61 कबीर वल्द पीरमुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.190

0.190

58/1

भूमि स्वामी,

0.500

0.500

भूमिस्वामी 64/3, 64/6

0.180

0.180

58/2

भूमि स्वामी

0.500

0.500

64/2

भूमि स्वामी

63

0.390

0.390

भूमिस्वामी

2.830

2.830

74

भूमि स्वामी

1.620

78

1.620

भूमिस्वामी

1.610

1.610

79

भूमि स्वामी

1.370

1.370

80

भूमिस्वामी

1.010

1.010

भूमि स्वामी 81/1

0.210

0.210

120/1

भूमि स्वामी

1.340

1.340

81/2

भूमि स्वामी

1.010

1.010

81/3

भूमि स्वामी

0.210

0.210

120/2

भूमिस्वामी

1.340

1.340

82/1

भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1290

1.350

1.350

82/2

भूमि स्वामी

62 समीम वल्द पीर मोहम्मद पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी

0.250

83

0.250

भूमिस्वामी

63 प्यारेलाल बल्द सुखलाल रामचरण प्रताप पिस. फदाली नीमाबाई वेबा फदाली पता सा देह भूमिस्वामी

0.250

88

0.250

भूमि स्वामी

0.310

0.310

84/1

भूमिस्वामी

64 भारतसिह वल्द रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी

0.460

0.460

93/1

भूमि स्वामी

0.180

0.180

भूमिस्वामी 129/1

0.620

0.620

84/2

भूमिस्वामी

65

0.520

0.520

93/2

भूमिस्वामी

प्रमोद बल्द प्रताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.310

0.310

84/3

भूमिस्वामी

66 रामप्रसाद वल्द रामचरन पता सा.देह भूमिस्वामी

0.470

0.470

93/4

भूमि स्वामी

0.180

0.180

भूमिस्वामी 129/3

0.800

0.800

86

भूमि स्वामी

67 मुह. सलीम पिता इश्हाक पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी

0.860

0.860

92/1

भूमिस्वामी

68 फकीर मुहम्मद बल्द चिरागअली पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.540

0.540

124

भूमिस्वामी

3.200

3.200

92/2

भूमि स्वामी

69 कुरेशानी पति फकीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.460

0.460

94

भूमिस्वामी

1.520

1.520

भूमि स्वामी 92/3

70 रुस्तम बल्द फकीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

1.210

1.210

भूमिस्वामी 93/3

71 रहीशाबी पत्नि अब्दुल गफार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.210

1.210

93/5

,भूमि स्वामी

72 प्रतापसीग बल्द फदाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.400

0.400

93/6

भूमिस्वामी

73 चैनसीग बल्द प्रताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.600

1.600

95/1

भूमिस्वामी

74 प्यारेलाल वल्द सुखलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.080

0.080

96

भूमिस्वामी

75 रूपसींग देवीसींग पिस. दौलतसींग पता सा. खैजरामापी भूमि स्वामी

0.500

0.500

100/1

भूमि स्वामी

76 साजिद वल्द वाजिद पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी

A 1291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

77 इसरार वल्दयुसुफ खान पता सा. राहत गढ़ भूमि स्वामी

78 मु.युसुफ वल्द नजर मोहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

79 मुह. हमीद मुह. जहीद मुह. शिराज मुह. हबीब पिता हाजी मुहम्मद युसूफ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

80 भूरेखा अब्दुल राजिकअब्दुल वाजित मुहम्मद अप्सर मुहम्मद मुस्तकीन भूमि स्वामी मुह. वाहिद पिस.हिद पिस. हल्कईशकीलाली बेवा हल्कई सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

81 अब्दुल गफ्फार बल्दअब्दुल गफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

82 बाबूलाल वल्द मन्नूलाल पता सा. देह सेवा खातेदार

83 अनवार पिता जहूर उल हक पता सा. रहतगढ़ भूमिस्वामी

84 अब्दुल सलाम बल्द अब्दुलरसीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

85 वसीम पिता अब्दुल रसीद पता निवासी ग्राम राहतगढ भूमि स्वामी

86 हरप्रसाद बल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमिस्वामी

87 तुलाराम बल्द हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी

88 धनाबाई बेवा हल्कई सुनील महेन्द्र वल्द हल्कई पता सा. देह भूमि स्वामी 89 हरिशंकर वा. उमाशंकर ना. वा. पिस. कैलाश पा.व खुद मां राधाबाई बेवा कैलाश पता सा. देह भूमि स्वामी

90 डेलनसींग बल्द घन्सू पता सा. देह भूमिस्वामी

91 द्रोपतीबाई बेवा सुखलाल पता सा. परासरीखुर्द भूमिस्वामी

1.200

1.200

भूमि स्वामी 100/2

0.400

0.400

भूमिस्वामी 100/3

0.400

0.400

भूमि स्वामी 101/1

0.400

0.400

101/2

भूमिस्वामी

0.550

0.550

101/3

भूमि स्वामी

0.500

102

0.500

भूमिस्वामी

1.600

104

1.600

भूमि स्वामी

1.300

103

1.300

भूमि स्वामी

0.900

0.900

भूमि स्वामी 122/6

1.210

125/6 1.210

भूमिस्वामी

4.270

114

4.270,

सेवा भूमि

0.470

0.470

115

भूमिस्वामी

0.790

0.790

116

भूमिस्वामी

0.470

0.470

भूमिस्वामी 122/2

0.810

0.810

128

भूमि स्वामी

0.850

0.850

117,

भूमि स्वामी

0.210

0.210

118

भूमि स्वामी

0.220

0.220

121

भूमि स्वामी

1.610

1.610

भूमिस्वामी 122/1

0.800

0.800

भूमिस्वामी 122/3

0.800

0.800

भूमि स्वामी 122/4

0.800

0.800

122/5

भूमिस्वामी

1.010

1.010

122/7

भूमिस्वामी

1.020

1.020

125/2/1

भूमिस्वामी [भाग 1 1292

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1.000

1.000

भूमिस्वामी 125/2/2

92 रोहित पिता ऋषिराज पता निवासी परासरी खुर्द भूमि स्वामी

1.000

1.000

125/3/2

भूमि स्वामी

1.020

1.020

125/3/1

93

भूमि स्वामी

ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी

1.620

1.620

भूमिस्वामी 125/4

94 मु.सगीर बल्द पीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.800

0.800

125/5

भूमि स्वामी

95 मु.आजम बल्दअब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.800

0.800

भूमिस्वामी 125/7

1.030

1.030

127

भूमि स्वामी

96 चंपाबाई बेवा बाबूलाल भगवानदास बलराम मुन्ना पिस. बाबूलाल नत्थीबाई पुत्रीबाबूलाल पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.360

0.360

129/2

भूमिस्वामी

97 अब्दुल हबीब वल्द अब्दुल रसीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

कुल किता

136.860

136.860

180

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला- सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को ,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री, बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला - सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा दिनांक 30 जनवरी 2018

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2018 रा. प्र. क्रमांक 02 -अ-82-2015-2016-भू-अर्जन,

म०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमाक एफ-12-2 / 2014 / सात/ शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

7

6

5

4

3

2

1

अमरवाडा ग्राम-

छिन्दवाड़ा

0.135

222/3

पिता

कोमल

बालचंद कतिया

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी

पिपरियागुमानी प०ह ०न0-41 ब०न०-168 रा०नि० म०- सिंगोडी

पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये । कुल योग

1 0.135 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । [भाग 1 1294

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

रा. प्र. क्रमांक 05- अ-82-2016-2017

उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तीसरी रेलवे लाइन तीगांव- चींचोड़ा घाट (16.53 किमी०) निर्माण के लिये ग्राम- चिकनी, प० ह ० न०-17 , ब० न०- 125, रा० नि०म०-पाण्डुर्णा , तहसील-पाण्डुर्णा , रकबा 0.379 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ कमांक 4754 में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को किया गया है । उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत अधिनियम की धारा -19 (2 ) की घोषणा के अनुसार बारह मास की अवधि के भीतर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में अधिनिर्णय नहीं दिया जा सका है ।

उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी तीन माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है, बशर्ते कि, उक्त तीन माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय किया जाना अनिवार्य होगा ।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

रा. प्र . क्रमांक 06-अ-82-2016-2017

उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तीसरी रेलवे लाइन तीगांव- चींचोड़ा घाट (16.53 किमी0) निर्माण के लिये ग्राम- तीगांव, प०ह०न-17, ब.न.- 177, रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा, रकबा 0.517 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 4753 से 4754 में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को किया गया है । उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत अधिनियम की धारा -19 (2) की घोषणा के अनुसार बारह मास की अवधि के भीतर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में अधिनिर्णय नहीं दिया जा सका है । उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत , अवसान अवधि से आगामी तीन माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है, बशर्ते कि, उक्त तीन माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय किया जाना अनिवार्य होगा ।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । 1295

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

क्रमांक 1163 - भू-अर्जन -2018

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2018 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पंद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णन

जिला

-:अनुसूचीः-

छिन्दवाड़ा

क.

तहसील

ख.

जुन्नारदेव

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(2)

(1)

15/1

1

22/4

2

27/5

3

88

4

90/6

5

91/1

6

7

90/4

90/2

8

91/4

9

93/1

10

92

11

ग्राम-आंकिया,

ब.नं-11 , प.ह.नं.-13, रा.नि.म. -नवेगॉव

04.213 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.380

0.726

0.150

0.414

0.048

0.451

0.516

0.327

0.182

0.149

0.534 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1296

0.138

93/3

12

0.198

93/2

13

योग:-

04.213 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :-खापरकला जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील - जुन्नारदेव जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है । 5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं 'प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 2 फरवरी 2018 प्र. क्र. 163-82-16-17-1086

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:--

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग

क्षेत्रफल(है०में)

5

4

3

2

1

3.907

धाड़गांव

घोड़ाडोंगरी

बरेठा- घोड़ाडोंगरी सड़क निर्माण परियोजना हेतु ।

बैतूल (म०प्र०) 1297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ०क्र०

रकबा हे० में से

खसरा नम्बर

धारक का नाम

अर्जन की भूमि

का रकबा हे०

में

4

2

3

1

0.041

0.670

1

176/1

0.041

0.684

2

212/1

0.137

0.510

3

227/2

0.162

0.567

238

4

0.121

1.655

240

5

0.480

1.503

6

229/3

0.242

0.446

7

230/1

0.068

0.942

8- 244/1

0.068

0.944

244/3

9

0.068

0.945

10 244/4

0.500

0.500

257/1

11

0.284

0.785

12 330/1

0.050

0.935

229/1

13

14

333

1.765

0.065 15

0.520 335/1 0.520

337

16

1.335

0.200 5

सोमता बेवा हुल्कर, सतीष, संजय , अक्षय व० हुल्कर, तारा, सरस्वती, रामकली पिता हुल्कर, शंकर, किसन , भगवानदास, सीताराम व० प्यारेलाल बतिया बेवा प्यारेलाल जाति गोंड सा० देह

बीसू व ० जबरसिंग , मिन्दो पुत्री जबरसिंग , दीनू व० सुमरसिंग जाति गोंड सा० देह मुकेशसिंग व ० उमेशसिंग जाति राजपूत सा०घोड़ाडोंगरी

भगवतीचरण व० हज्जू जाति कतिया सा० देह

ओझा, कुमानसिंग व ० फागू जाति गोंड सा० देह

हीरालाल व ० हज्जू जाति कतिया सा० देह जुगलकिशोर व० चिरोंजीलाल अग्रवाल सा० घोड़ाडोंगरी

कैलाश व० बुद्ध जाति गोंड सा० देह

गुलाब व० बुद्ध जाति गोंड सा० देह

गोपाल व० बुद्ध जाति गोंड सा० देह

सुगरती पुत्री सम्मू जाति गोंड सा० देह कल्लौ जौजे सुन्दर जाति कतिया सा० देह भगवतीचरण व० हज्जू जाति कतिया सा० देह

बेनी व० गरभसिंग , विपत, लिक्खू व० जुंगी, मुन्नीलाल, छोटू व० जुंगी , रधिया बेवा जुंगी, बनवारी , रजनी ना बा व० सुरेश वली आजी मां शांति, शाति बेवा गोरे जाति गोंड सा रातामाटी ।

जानकी बेवा चिक्कू, फकीरचंद व० चिक्कू, रामकली पुत्री मंदरू, रामवती बेवा रामसा, रामेश्वर, रामदास व रामसा, जसोदा पुत्री रामसा जाति गोंड सा देह

सदल व० बिरसा, सुन्दरी, सुन्दो, सम्मो पुत्री बिरसा, दसमा पुत्री शोभा, दिनेश ना बा व० मदरसा, वलीभाई मनोहर, व ० तुलसी नन्दिया बेवा भंगी, ब्रजलाल व ० भंगी, रामसिंग, मुंशी व० सुखलाल , धरमवती व० तुलसी, मनोहर, राजू व० तुलसी मीरा पुत्री तुलसी जाति गोंड सा० देह [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1298

17

338 1.647

सुशीला पति गिरधारी जाति गोंड सा० देह

0.287

18

339

0.700

0.040 दसन व ० बुद्धो जाति ठाटिया सा० देह

19

353

1.485

0.200 झाडू मांडू, व० पन्नी जाति परधान सा० रातामाटी 20

354

0.212

1.052

बिसराम, बिसन, किसन, पांडू व० सुक्की, श्यामवती पिता सुक्की, संतरी बेवा रतन, गिरधारी, सरदार, दरबारी व ० रतन, सुशीला, सविता, पिता रतन, बातू व. मंगू, झनको पिता मंगू, बुद्धो पिता फुन्दन, जगन, मदन, चंदन, चंदरजा, व० तातू, मांजू व० चंदरू , भागा , जबरसिंग व० जौन्दे , कमल, कुमाल, अम्भर व. किशोरी, मालती पिता किशोरी, रामप्यारी बेवा किशोरी , श्यामजी व० रंजू, रामचरण, सोमता, सेन्तू ना बा व रंजू वली भाई श्यामजी, कलेशिया पिता रंजू, शिवराम , इंदर , जीवन, प्रताव व० देलू , कमला पिता देजू जाति गोंड सा० देह

0.050

21

चन्द्रकला पिता चतरू जाति गोंड सा० देह

0.289

241/1

0.071

0.290

241/2

3.907

योग

(2) चूंकि बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग सड़क निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

बैतूल दिनांक 8 फरवरी 2018 प्र. क्र. 05 अ-82-16-17-1404

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

लगभग

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल (है ०में)

3

4

5

2

1

21.634

चिचोली

बलहई माल

बलाईमाल जलाशय बैतूल (म०प्र०) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

1299 2 अनुसूची ( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

1

2

बाबू वल्द बंदगी गौली सा. देह भूमिस्वामी

1

राधे वल्द बंदगी गौली सा . देह भूमिस्वामी

2

शिवदीन व० . ढीमरा सा. देह भूमिस्वामी

3

4

शिवदीन व० ढीमरा , गुलाब वल्द ओझा सा. देह भूमिस्वामी

5

गुलाब, मिलाप जिल्लू व ० ओझा गोंड सा. देह भूमिस्वामी

उमराव व ० बिसराम गोंड सा .देह भूमिस्वामी

6

बसंती पुत्री बिहारी गोंड सा. देह भूमिस्वामी

7

8 सोनू व० झबली गोंड सा. देह भूमिस्वामी

बिसन व० चुड्डी देह भूमिस्वामी

9

10 रमेश व० जुगराम सा. देह भूमिस्वामी

भैयालाल व० कालू गोंड सा. देह भूमिस्वामी

11

सतु कमल व. माना गोरे बिहारी व . भादू सिबू सम्मल व जुग्गी रूनिया पिता जुग्गी चिक्कू सुन्दिया छमिया व. छननू ओझी चैतराम व. 12 मुंशी संतरा बता पिता मुंशी अमोलीबे मुंशी जामि गोंड पता निवासी ग्राम सा. देह भूमिस्वामी

मिलाप व. ओझा गोंड सा . देह भूमिस्वामी

13

14

गीता जौ प्रकाश दिपीका जौजे राजेंश गाडरी सा. देह भूमिस्वामी

15

रामदयाल , इमरत, सुमरत, गिरधारी , व. प्यारे गौली सा. देह भूमिस्वामी

कैलाश व. छोटेलाल गौली सा. देह भूमिस्वामी

16

दिनेश व. छोटेलाल गौली सा. देह भूमिस्वामी

17

अर्जुन व. छोटेलाल गौंली सा. देह भूमिस्वामी

18

फूलचंद व. छोटेलाल सा. देह भूमिस्वामी

19

20

नत्थूलाल सम्मू, अजय व ० खुडडी, सखवंती श्यामकला, लक्ष्मी, प्रमिला पुत्री खुडडी सा समेदी बेवा परसू सुखदेव सहदेव महादेव जयदेव व० परसू रोशनी पुत्री परसू जाति गोंड सा० किल्लोद

खसरा नं.

कुल अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा

4

5

3

96/1

0.63

0.63

88/1

0.143

0.143

0.629

96/2

0.629

88/2

0.144

0.144

99/1

1.667

0.61

0.582

0.582

92/2

0.678

0.678

86/1

0.678

0.678

86/2

0.35

62

1.315

1.258

0.28

60/2

0.400

99/2

1.668

0.200

40/2

0.888

98/1

0.836

0.475

0.180

39/2

0.501

0.040

36/2

0.231

0.836

0.475

98/2

0.090

39/1

0.502

0.102

0.231

36/1

2.250°

2.250

89

92/1

0.592

0.592

86/3

0.874

0.874

0.639

0.639

92/3

0.505

0.505

92/4

1.189

1.189

87

0.485

0.485

86/4

0.603

0.603

85/1

0.603

0.603

85/2

0.300

1.200

107

0.296

0.296

84/1

0.100

0.274

108/5

0.296

0.296

84/2

0.162

0.162

110/2

0.100

0.274

108/4

0.296

0.296

84/3

0.100

0.275

108/3

0.297

0.297

84/4

0.162

0.162

110/1

0.100

0.274

108/6

0.480

0.838

83/1

0000 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1300

0.060

0.384

79

जुगराम व कल्याण गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.424 21

0.424

83/2

सोमजी व सुक्कन गाँड सा. देह भूमिस्वामी

0.050

0.988

83/3

22

1.760

2.411

111

23

फूलिया बाई पति वृट्टी गुड्डू पिता दिवसा गोंड सा. देह भूमिस्वामी

भैयालाल व. बिरजा गौली सा.देह भूमिस्वामी

0.120

0.271

80/1(1 )

24

कन्हैया व. बिरजा गौली सा . देह भूमिस्वामी

0.120

0.252

80/1(2)

25

रामकरण व. बिरजा गौली सा. देह भूमिस्वामी

0.120

0.252

80/1(3)

26

बलिया बेवा रतन गौली सा. देह. भूमिस्वामी

0.160

0.910

27

80/2(1)

0.100

0.447

80/2(2)

मिश्री व० बिहारी गौली साःदेह भूमिस्वामी

28

0.040

0.162

78

0.360

1.015

75

29

शिखर , सम्मल व जुग्गी रूनिया पिता जुग्गी चिक्कू सुधिया दसिया व, ठननु गुलाब मिलाप व. जिल्लू ओझा जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.160

0.809

61/2

30

रोहनी बेवा शिवराम, बस्तीराम व० शिवराम गंगासिंह राजू राजेश अखलेख ना बा व० शिवराम मुनिया ना बा व ० शिवराम वली मां रोहनी बेवा शिवराम जाति गोंड सा० देह

0.180

0.810

61/1

31

खुड्डकी व . झलकू चिरोंजी व. बाबू मूसरू व. धना सुदिया नंदिया पिता धना बिसना व. रेतु सुका तुला व. मलकू सा. दे भूमिस्वामी

0.070

35/2

0.199

32

सुदिया बे. श्यामलाल भूतूलाल झब्बू व. श्यामलाल फुल्लों पुत्री श्यामलाल सा. देह भूमिस्वामी

0.160.

1.500

4/2

33

नन्दू व. सम्मल रामदयाल मन्नू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.180

0.750

4/4

34 कालू व० रामसु गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.240

1.169

2

35

रामदयाल व० प्यारे जाति गौल सा.देह भूमिस्वामी

लक्ष्मण व० जुग्गी जाति गोंड सा ० देह

0.215

113

0.514

36

21.634

34.449

योगः-

(2) चूंकि बलाईमाल जलाशय निर्माण परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण ,अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

1301

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 3 फरवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 08-अ- 82-2017-18- क्रमांक 363- भू-अर्जन-2017-18

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माण्डवी तालाब , तहसील जावरा जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाता धारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/ 2 ए / भोपाल दिनांक12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाश दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

ग्राम माण्डवी , पटवारी हल्का नम्बर 12 क्र. कृषक का नाम व पिता का नाम 1 भेरूलाल मिता धारासिंह , सोमाबाई, विनिता पिता रूगनाथ व नंदीबाई बेवा रुगनाथ , जाति डांगी

2 रूघनाथसिंह पिता माधोसिंह, जाति राजपुत

3 बापुसिंह पिता माधोसिंह , जाति राजपुत 4

परिसम्पत्ति का विवरण खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

असिंचित कुल

कच्चाकुआ

0.640

सिंचित 0.640

111/1

1.130

0.470

1.130 0.470

114/1 119/1

1 पक्काकुआ, 4 बास के गोड, 1 आम , 1 नीम, 6 बांस पौधे , 125 संतरा पौधे, 500 फीट पाईप लाईन

2.110 0.480

2.110 0.480

114/2 119/2

0.660

0.660

114/3/2

नरायणसिंह, हटेसिंह, कमलसिंह पिता लालसिंह , जाति राजपुत

5

125 पौधे संतरे, कच्चा मकान, 500 फीट पाईप लाईन 3 पेड़ नीम, 1 बबूल पेड़, यूकेलिप्टीस 4

0.470

0.470

119/3

0.740

0.740

114/3/1

गेंदकुंवर बेवा लालसिंह , जाति राजपुत 6 अमरसिंह पिता बगदीराम , जाति डांगी 7 भागीरथ पिता भुवान , जाति डांगी 8 रामेश्वर पिता अमृतराम , जाति कुम्हार 9 गणेशराम पिता भुवान, जाति डांगी 10 कालुसिंह पिता रूघनाथ , जाति राजपुत 11 कोशलदास , कोशलयाबाई पिता रामदास, जाति बैरागी

योग कुल किता - 11

1 सेमल पेड़

0.750

120

0.750

0.080

0.080

0.100

0.100

123, 1161,

1 आम पेड़, युकेलिप्टीस पौधे 10, अड़वा पेड़ 1 , बबूल 1

0.960

0.960

1162

0.070

0.070

1160/3

2 नीम पेड़, 1 खेजड़ा, 1 सूरजना पेड़

0.470

0.470

121

0.470

0.470

118

1 बरगद पेड़

0.210

0.210

1164

9.81

1.640

11

8.170

तन्वी सुंद्रियाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1302

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 जनवरी 2018

प्र. क्र. 515 - जि.भू.अ. - 2018 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम/प.ह.न./ ब.न.

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(4) 0.32 (1) सिवनी

(3) मेहता ब.न. 621 प.ह.नं. 28

(2) तहसील घंसौर रा.नि.म.- कहानी.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निमार्ण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग क्रं -1 सिवनी, जिला सिवनी.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 516- जि.भू.अ. -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम/प.ह.न./ ब.न.

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(4) 31.53 (1) सिवनी

(3) तिनसरा ब.न. 301 प.ह.नं. 38

(2) तहसील घंसौर रा.नि.म.- घंसौर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निमार्ण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग क्रं -1 सिवनी, जिला सिवनी .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

प्र. क्र. 517- जि.भू.अ. -2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम/प.ह.न./ ब.न.

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(4) 2.74 (1) सिवनी

(3) सरोरा ब.न. 683 प.ह.नं. 27

(2) तहसील घंसौर रा.नि.म.- कहानी.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निमार्ण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग क्रं-1 सिवनी, जिला सिवनी.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

i

प्र. क्र. 518 - जि.भू.अ. -2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम/प.ह.न. / ब.न.

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(4) 28.38 (1) सिवनी

(3) लिमतरा ब.न. 668 प.ह.नं. 27

(2) तहसील घंसौर रा.नि.म.- कहानी.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निमार्ण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रं -1 सिवनी, जिला सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 519 - जि.भू.अ. - 2018. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1304

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/प.ह.न./ ब.न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में. )

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

36.57

मलखेडा

सिवनी

मुंडा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निमार्ण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं -1 सिवनी, जिला सिवनी.

ब.न. 549 प.ह.नं. 89

तहसील लखनादौन रा.नि.म.- लखनादौन

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लाट ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चंद्र डाड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 8 फरवरी 2018

प्र. क्र. 030- अ-82 - वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना

पन्ना

रानीपुर

पश्चिम मध्य रेल्वे. उपमुख्य अभियंता निर्माण

महोबा-खुजराहो ( 541 किमी.) ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

एवं शासकीय भूमि निजी भूमि रकबा 8.713 है. रकबा 8.625 है. कुल रकबा 17.338 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म . प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 31 - अ-82-वर्ष 2017-18 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती 1305

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना

पन्ना

जनकपुर निजी भूमि रकबा 15.483 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.360 है. कुल रकबा 20.843 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे.

ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा-खुजराहो ( 541 किमी. ) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र . के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 12 फरवरी 2018

प्र. क्र. 32 - अ- 82 - वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) (2)

(1)

सरकोहा

पन्ना

पन्ना

रकबा 6.650 है. कुल रकबा 11.100 है. निजी भूमि रकबा 4.450 है. एवं शासकीय भूमि

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पश्चिम मध्य रेल्वे. उपमुख्य अभियंता निर्माण ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खुजराहो ( 541 किमी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्र. 1675 - भू -अर्जन. - 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1306

( 2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी येजना के रूप में क्रियान्वित है , " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(2)

(3)

(1)

अमरवाड़ा ग्राम-खकराचौरई,

छिंदवाड़ा

(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा.

प.ह.नं. 34,

ब.न.-94,

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

रा.नि.मं. -सिंगोड़ी.

रकबा-01.594 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिखारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 3 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1676- भू -अर्जन.- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 1307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

रकबा-0.837

अमरवाड़ा ग्राम- सिंगोड़ी,

छिंदवाड़ा

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा.

उपरोक्त भूमि

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

प.ह.नं. 32, ब.न. -280, रा.नि.मं. - सिंगोड़ी. पर आने वाली

परिसंपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 3 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1308

क्र. 1677- भू - अर्जन.- 2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समागात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली, प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (2)

(1)

(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में .

(3) छिंदवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम- बान्दराढाना, प.ह.नं. 41, ब.न. -200, रा.नि.मं. - सिंगोड़ी.

(4) रकबा-06.429 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 3 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

क्र. 1678- भू - अर्जन.- 2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2016- एमपीएस- 31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है , " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू- अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2) अमरवाड़ा

छिंदवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा. (5)

ग्राम-बान्दरा, प.ह.नं. 41,

(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) ब.न. - 200, रा.नि.मं. -सिंगोड़ी.

रकबा-03.651 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां. (4)

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागी अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 3 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन सचिव .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1310

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 6 फरवरी 2018

क्र. 666- जि.भू.अ.- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- घंसौर

क्र. 665- जि.भू.अ. - 2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

ग्राम- थांवरी , प.ह.नं. -01

(ग )

अनुसूची

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा (1 ) भूमि का विवरण-

(हेक्टेयर में) (क) जिला-सिवनी

(2)

खसरा नम्बर (1)

(ख) तहसील- घंसौर

ग्राम- हर्रई, प.ह.नं. -32

0.06 (ग)

134/2

0.01 लगभग क्षेत्रफल- 1.69 हेक्टेयर.

(घ)

135

0.05

136

खसरा

0.02

138

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

0.06

137

(2)

(1)

0.01

139

0.26

0.03

150

165

0.03

0.02 164

151/1

0.16

0.02

151/2

161

0.08

0.02

152/1

163/2

0.24

0.02 163/1

152/2

0.03

0.26

160/3

128

0.27

0.26

160/5

127

0.17

0.05

126/2

187/3

0.13

0.10

188

124

0.02

0.04 121

189/1

0.08

0.24

191/1

118

0.32

0.03 119/1

191/2

0.24

0.02

126/1

192

0.06

193/1

कुल योग . 1.69

0.02

194

0.14

195/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

कुलयोग . 1.88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

1311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में कियाजा सकता है.

क्र. 667- जि.भू.अ. - 2018.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - धनौरा

(ग) ग्राम- पनारझिर, प.ह.नं. - 02

लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टेयर.

(घ)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.01

8

0.69

9

0.17

17

0.02

19

0.05

25

0.21

20/2

0.02

23

0.18

64/3

0.22

64/1

0.20

64/4

0.13

66

0.12

68/1

0.13

68/2

0.10

69

0.02

75/2

0.02

73/3

0.38

18

कुल योग . 2.67

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है- हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 19 फरवरी 2018

क्र. 07- भू-अर्जन- 2017-2018-36.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील/तालुका-शहपुरा

(ग) नगर/ ग्राम-( 1 ) महरोई रैयत ( निजी भूमि )

(2) खुरसीपार माल ( निजी भूमि)

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा सर्वे नम्बर

(हे. में) (2)

(1)

( 1 ) महरोई रैयत ( निजी भूमि)

1.120

1/1

0.980

1/2

0.910

2

0.450

3

5

0.960

1.104

6

1.850

7

1.480

8

0.100

10

योग 8.954

शासकीय भूमि

1.240

4

0.080

9

योग 1.320

10.274

कुल योग ग्राम महरोई रैयत.

(2) खुरसीपार माल ( निजी भूमि )

1.860

1

0.920

2

4/1

0.600 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1312

(2)

(1)

0.730

4/2

1.200

4/3

0.320

10/1

0.260

10/2

0.240

10/3

0.200

10/4

0.180

10/5

6.510

योग

शासकीय भूमि

0.510

5

2.000

6/1

7

0.050

0.240

8

0.060

9

0.200

11

योग .. 3.060

9.570

कुल योग ग्राम खुरसीपार माल.

19.844

सकल योग .

(2 ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया (म. प्र. ) .

(3 ) मगर जलाशय सिंचाई योजना, जिला उमरिया (म. प्र. ) .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर , जिला डिंडौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 19 फरवरी 2018

क्र. भू-अर्जन- 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- चंदिया

(ग ) ग्राम- अतरिया, पटवारी हल्का क्र. 36 (घ) लगभग क्षेत्रफल-66.874 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.405

136/1

0.240

324

0.840

303

0.405

136/2

0.202

136/3

0.360

126/2

0.955

129/473

0.220

136/4

0.227

236

0.532

137/1

0.470

332

0.070

78/2

137/2

0.532

0.390

138/2

2.501

316

0.385

234/3

0.050

204/1 /ग

0.384

234/4

0.050

204/1 /घ

1.890

317

0.480

198

129

1.052

0.384

237

0.360

241

0.034

339/1/क

0.150

242/1

0.051

318/1

0.034

339/1 /ख

0.150

242/2

0.051

318/2

0.391

138/1

78/1

0.140

2.460

247 1313

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

0.280 141

2.080 304

0.600 255/1

0.130 206

0.194 139/1

0.194 139/2

0.733 336

0.069 140

0.820 325

1.137 229

0.220 130/1

0.200 130/2

0.608 344/1

0.200 130/3

0.405 334/2

0.120 130/4

0.384 234/1

0.050 204/1/क

0.385 234/2

0.050 204/1 /ख

0.240 9

0.405 339/2

1.200 438

0.620 330

0.250 326

1.117 200

0.200 143/1

0.820 319

0.034 339 /1 /ग

0.150 242/3

0.051 318/3

0.034 339/1 /घ

0.150 242/4

0.051 318/4

0.034 339/1 /ङ

0.149 242/5

0.051 318/5

2.594 347/2

0.100 204/2

1.100 345

0.180 15

0.800 227

0.300 195

0.340 135

(2)

(1)

0.360

5

0.493

338/1

0.150

77/1

0.090

71/1

0.900

338/2

0.150

77/2

0.090

71/2

3.403

314

0.360

6

0.240

233

0.064

119

0.100

143/2

0.265

238/1

0.100

16/1

0.265

238/2

1.628

311/1

1.628

311/2

1.628

311/3

0.240

310/1

0.030

116/1क

0.240

310/2

0.180

169

0.030

116/1 /ख

0.240

310/3

0.030

116/1 /ग

0.200

248/1

0.200

248/2

0.200

248/2

0.200

248/2

0.200

248/2

0.360

250/1

250/2

0.360

250/3

0.360

0.040

113/3/क

0.360

250/4

0.040

113/3/ख

250/5

0.360

0.400

113/3/ग

0.402

250/6

0.800

230/1

1.137

244/1

0.800

230/2

244/2

1.137

1.635

232

0.480

196 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

1314

(2) (1)

0.100 16/2

2.124 239

0.080 116/2

0.400 437

0.737 245/1

0.737 245/2

0.736 245/3

0.736 245/4

0.275 304/487

0.160 13/3

0.030 116/3/क

0.030 116/3/ख

0.030 116/3 /ग

0.060 115

0.020 114/1/क

0.020 114/1/ख

0.040 114/2

0.120 113/1

0.040 113/2/क

0.040 113/2/ख

0.040 113/2 /ग

0.100 98/1

0.100 98/2

0.100 98/3

0.100 98/4

0.050 79

0.180 222

0.120 221

0.160 13/1

0.160 13/2

66.874

योग .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- चंदिया

ग्राम- कासपानी, पटवारी हल्का क्र. 36, (ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.483 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2) (1)

0.180 175

0.100 171/1

0.100 171/2/1

0.100 171/2/2

0.060 308/3

(2)

(1)

0.100

172

0.240

321

0.270

249

0.150

41

0.060

309/1

0.100

49

0.060

48/1

0.120

309/2

0.090

48/2

0.100

308/1

0.210

43/2

0.060

308/2

0.150

43/1

0.210

42

0.090

307/1

0.240

256

0.125

260/1

0.125

260/2

0.120

258

0.150

69

0.135

67

0.100

67/335

0.100

61

0.072

58/1

0.072

58/2

0.048

59/1

0.080

50

0.080

44/1

0.080

36/1

0.080

44/2

0.080

36/2

0.036

304/1

0.090

307/2

0.040

304/2

0.080

204/2

योग 4.483

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- चंदिया

ग्राम-जलधरा , पटवारी हल्का क्र. 36, (ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.449 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.300

216

0.120

218 1315

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 मार्च 2018

भाग 1 ]

(2) (1)

0.145 220

0.090 237

217/2

0.117

0.110 246/2

0.080 92/2/ख

0.120 236/2

0.100 234/1

0.040 234/2/1

0.040 234/2/2

0.040 234/2/3

0.100 234/3

0.030 142/1/क

0.020 77/1 /क

142/1 /ख

0.030

0.020 77/1/ख

0.030 142/1 /ग

0.020 77/1 /ग

0.030 142/1 /घ

0.020 77/1/घ

0.030 142/1 /ङ

0.020 77/1 /ङ

0.090 142/2

0.100 77/2

0.060 89/1

0.150 140

0.100 139/1

0.060 89/2

0.040 139/2

0.060 89/3

0.100 138

0.120 86/2

0.080 92/1/क

0.120 88/1

0.040 71/1 /क

92/1 /ख

0.090

0.120 88/2

(2)

(1)

0.045

71/1/ख

0.080

92/2/क

86/1

0.120

85

0.128

0.100

84/1/क

0.140

82/1

0.100

84/1 /ख

0.140

82/2

0.120

101

0.040

71/2/1

0.040

71/2/2

0.040

71/2/3

0.030

231/1

0.030

231/2

0.030

231/3

0.030

231/4

0.060

239/2

59

0.140

0.036

56/1

0.036

56/2

0.036

56/3

0.036

56/4

4.449

योग

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- चंदिया

(ग) ग्राम- मझौलीकला, पटवारी हल्का क्र. 36 , लगभग क्षेत्रफल-1.650 हेक्टेयर .

(घ)

अर्जित रकबा खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.030

233/1

0.040

234/1

0.030

233/2

0.040

234/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 मार्च 2018

1316

(2) (1)

0.030 233/3

0.040 234/3

0.040 232/1

0.090 232/2

0.270 230/1

0.120 230/500

0.060 228/1

0.060 228/2

0.060 228/3

0.060 228/4

0.080 227/1

0.300 43

0.105 41/1

0.105 41/2

0.090 40/2

1.650

योग

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- उमरिया

(क)

(ख) तहसील- चंदिया

ग्राम-डोंगरगवां, पटवारी हल्का क्र. 36, (ग )

लगभग क्षेत्रफल-5.498 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2) (1)

235

0.240

0.240 196

0.180 195

0.180 194/1

0.060 194/2

0.360 188

0.060 185/ 1 /क

0.160 5/1

0.060 185/1 /ख

0.100 185/2

0.168 79

(2)

(1)

0.150

179/1

0.080

112

0.150

179/2

0.150

177/6

0.150

177/2

0.150

177/5

0.150

177/3

0.090

161/2

0.150

161/3

0.090

163/1

0.180

163/2

0.300

164

0.160

5/2

0.070

4

0.090

114/1

0.090

114/2

0.270

78

0.100

70/240/2

0.060

68/1 /ख

0.100

68/2

0.120

70/2

0.060

68/3

0.150

70/3/क

0.090

72/1/2

0.090

72/2

0.100

70/3/ख

0.090

72/1/1

70/240/1

0.100

0.100

68/1 /क

70/1

0.030

0.120

80

योग .. 5.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अतरिया जलाशय योजना, तहसील चंदिया के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-03-02.09.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-03-02.09.Ordinary.