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दध्यप्रदेश शा
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 142]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 मार्च 2018- फाल्गुन 12, शक 1939
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2018
क्र. डी- 15-19-18 - चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित मण्डी समिति प्रांगण में अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती है.
2. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) ( यथा अभिकथित अधिनियम ) की धारा 6 के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , उक्त अधिनियम की धारा 6 ( ग ) के तहत् फल- सब्जी का क्रय- विक्रय मंडी प्रांगण के बाहर करने का विकल्प उत्पादक - व्यापारी को दिया गया है.
जिला (3)
मण्डी समिति का नाम (2)
क्रमांक (1)
खरगौन
खरगौन
1
( 1 ) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक -1 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मण्डी फीस प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है.
(2) यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे , उपसचिव
283 284
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मार्च 2018
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2018
पृ. क्र. डी- 15-19-18- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव
Bhopal , the 3rd March 2018
No. D- 15-19-18 - XIV- 3.- In exercise of powers conferred under sub - section ( 1 ) of Section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price on fruits and vegetables in the market yard of the specified market committees.
2. In exercise of the powers conferred by second provision of Section 6 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) (the Act) , the State Government hereby withdraw the exemption in the mandi fee specified for fruits & vegetables outside the markets yards .
S. No.
Name of the market committee (2)
District (3)
(1)
01
Khargon
Khargon
1. Notwithstanding what is stated in para ( 1) the levy of market fee in the case of only oranges & bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price .
2. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the " Madhya Pradesh Gazette ." .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. S. DHURVE , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.