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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 146]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 मार्च 2018- फाल्गुन 16, शक 1939
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2018
क्रमांक एफ- 3-5-2017- पन्द्रह -1.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 17 सन् 1961 ) की धारा 54 की उपधारा (2) एवं उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (4 ) में उल्लिखित की गई सोसाइटियां उसके कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा, उसके कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किये जानें पर, स्वीकार एवं नियोजित करेंगी , अर्थात्ः-
अनुसूची
(4)
(3)
(1)
(2)
1
राज्य के समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश.
2. प्रबंधक (लेखा)
3. नोडल अधिकारी ( एक से अधिक राजस्व जिलों वाले बैंकों के लिए) .
291 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2018
292
No. F- 3-5-2017 - XV- 1.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) and sub - section ( 3 ) of Section 54 of the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act , 1960 (No. 17 of 1961 ) , the State Government hereby, specifies that the societies mentioned in column ( 4) of the Schedule below shall accept and employ officers mentioned in column (3) thereof, when deputed by the officer mentioned in column (2 ) thereof, namely :-
SCHEDULE
(4)
(3)
(1)
1. Chief Executive Officer
All District Central Cooperative Banks of the State .
2. Manager (Accounts )
1 Registrar Cooperative Societies , Madhya Pradesh .
3. Nodal Officer ( for Banks having more than one revenue Districts) .
क्रमांक एफ- 3-5-2017- पन्द्रह - 1.- मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 17 सन् 1961 ) की धारा 54 की उपधारा (2 ) एवं उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट की गई सोसाइटियां उसके कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा , उसके कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रतिनियुक्त किये जाने पर, स्वीकार एवं नियोजित करेंगी , अर्थात्ः-
अनुसूची
(4)
(3)
(2)
(1)
समिति प्रबंधक
राज्यकी समस्त सेवा , वृहत्ताकार, कृषक, आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां.
1 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, मुख्यालय से संबंधित उप/ सहायक रजिस्ट्रार ( जिला अधिकारी ) सहकारी समितियां.
No. F-3-5-2017 - XV - 1.- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) and sub - section (3 ) of Section 54 of the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act , 1960 (No. 17 of 1961 ) , the State Government hereby , specifies that the societies mentioned in column (4) of the Schedule below shall accept and employ officers mentioned in column (3) thereof, when deputed by the officer mentioned in column (2) thereof , namely :-
SCHEDULE
(4)
(3)
(1)
1
Society Manager
All Primary Agriculture Cooperative Credit Societies consisting off all Service , Large scale , Farmers , Lamps ofthe State .
Deputy/Assistant Registrar (District Officer) Cooperative Societies of the concerned District Central Cooperative Bank , HQ .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .