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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश निजी व्‍यावसायिक (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्‍क का निर्धारण)  अधिनियम,2007

Published 09 March 2018

Department
तकनीकी शिक्षा  कौशल एवं प्रशिक्षण
Type
Extraordinary
Gazette no.
150
Identifier
in.gazette.madhya.2018-03-09.150.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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म

ध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2018- फाल्गुन 18 , शक 1939

तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2018

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल , 2008 में सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2009 में जिन स्थानों पर जहां भी "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" शब्द आया उसके ठीक आगे निम्नानुसार शब्द प्रस्थापित किये जाते है ।

" चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली निजी शिक्षण संस्थाओं को छोडकर" ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सभाजीत यादव, उपसचिव.

299 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

300

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद्वारा व्दारा निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ,-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 है । (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे । 2. परिभाषाएं, इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) 'अनिवासी भारतीय ' से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनिवासी भारतीय;

(ख) 'अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो अनिवासी भारतीय अथवा अनिवासी भारतीय का फर्स्ट डिग्री ब्लड ( first degree blood) रिश्तेदार अथवा अनिवासी भारतीय पर आश्रित हो;

(ग) 'अन्य पिछड़ा वर्ग' से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.);

(घ) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, संचालक , चिकित्सा शिक्षा व्दारा समय - समय पर जारी अनुसूचियाँ;

(ङ) 'अनुसूचित जनजाति' से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जनजाति;

(च) 'अनुसूचित जाति' से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जाति;

(छ) 'आवश्यक दस्तावेज' से अभिप्रेत है, समय- समय पर अनुसूची-3 में वर्णित दस्तावेज;

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2018

300 ( 1) (ज) 'काउंसिलिंग' से अभिप्रेत है , रिक्तियों के विरूद्ध प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम, विषय एवं महाविद्यालय आबंटन करने की प्रक्रिया;

(झ) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय समय पर गठित काउंसिलिंग समिति;

(স) 'दिव्यांग अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना अनुसार पात्र अभ्यर्थी;

(ट) 'चयन परीक्षा' से अभिप्रेत है पाठ्यक्रम से संबंधित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेस टेस्ट ( NEET) ;

(ठ) 'प्रवर्ग' से अभिप्रेत है, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, सैनिक दिव्यांगएवं अनिवासी भारतीय प्रवर्ग;

(ड) 'प्रवेश हेतु अर्हता' से अभिप्रेत है, अनुसूची-1 में वर्णित अर्हताएं;

(ढ) 'पोर्टल' से अभिप्रेत है https://dme.mponline.gov.in';

(ण) 'महाविद्यालय' से अभिप्रेत है निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय;

(त) 'रिक्तियां' से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI ) अंथवा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (DCI ) व्दारा पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय वार स्वीकृत सीट के विरूद्ध रिक्तियां जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक उत्पन्न होने वाली समस्त रिक्तियां शामिल हैं;

(थ) 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर अथवा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थापित चिकित्सा शिक्षा एवं दंत चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी विश्वविद्यालय;

(द) 'स्वतंत्रता संग्राम सैनानी प्रवर्ग के अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के किसी जिला कलक्टर व्दारा संधारित पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का पुत्र अथवा पुत्री, पोता- पोती एवं नाती-नातिन;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

300 (2)

(ध) 'सेवारत अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश सरकार के अधीन किसी विभाग अथवा संस्था में नियमित अथवा संविदा सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी जिसने नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराया हो;

(ন) 'सैनिक प्रवर्ग के अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, भारत वर्ष की किसी सेना में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक के पुत्र अथवा पुत्री, इसमें सेवा के दौरान मृतक सैनिक के पुत्र- पुत्री भी सम्मिलित हैं;

(प) 'श्रेणी' से अभिप्रेत है, अनुसचित जाति , अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी । :

3. प्रवेश केलेण्डर, संचालक, चिकित्सा शिक्षा प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केलेण्डर प्रकाशित कराएगा जिसमें प्रवेश की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए समयावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

4. आरक्षण,-

(1) श्रेणीवार आरक्षण-

श्रेणीवार आरक्षण अनुसूची -2 के खण्ड 'अ' अनुसार होगा ।

(क)

(

ख) राज्य शासन केदिशा- निर्देशों के तहत क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

(ग) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश हेतु आबंटन निम्न कम से किया जाएगाः-

(1) अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को;

(2) अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को;

(3) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के रिक्तियों के विरूद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को; एवं

(4) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में , रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को । 300 (3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

(घ) काउंसिलिंग के अंतिम चक्र में आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में , ऐसी श्रेणी की रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।

(2) प्रवर्गवार आरक्षण,-

(क) प्रवर्गवारआरक्षण अनुसूची-2 के खण्ड 'ब' अनुसार होगा ।

(ख) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवर्ग विशेष के अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवर्ग विशेष की रिक्तियां आबंटन हेतु संबंधित प्रवर्ग के उपलब्ध अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी की संख्या तक स्वतः सीमित हो जाएगी ।

(ग) प्रवर्गवार आरक्षण श्रेणीवार नहीं होकर कुल रिक्तियों के संबंध में समग्र रूप से लागू होगा ।

5. रिक्तियों का प्रकाशन,-महाविद्यालय , विषय, श्रेणी एवं पाठ्यक्रम वार रिक्तियों का प्रकाशन पोर्टल पर कराया जाएगा । प्रदर्शित जानकारी के संबंध में विनिर्दिष्ट समय-सीमा में आपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा सकेंगी जिनका निराकरण काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व किया जाएगा ।

6. पंजीयन, चयन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी देते हुए विनिर्दिष्ट समय- सीमा के भीतर पंजीयन कराना होगा । अभ्यर्थी को पंजीयन के लिए आवश्यक समस्त जानकारी पोर्टल पर, पंजीयन के प्रपत्र में उपलब्ध करानां होगी । जानकारी अपूर्ण होने की दशा में पंजीयन नहीं हो सकेगा । पंजीयन पश्चात् पंजीयन में दी गई जानकारी में परिवर्तन, संशोधन अथवा अतिरिक्त जानकारी प्रदाय अथवा स्वीकार नहीं की जाएगी ।

7. वरीयता सूची का प्रकाशन, विभिन्न श्रेणियां में पंजीकृत अभ्यर्थियों की वरीयता सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी ।

8. पंजीकृत अभ्यर्थी व्दारा विकल्प दर्ज करना, नियम 7 के तहत वरीयता सूची के प्रकाशन के उपरांत , उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत अभ्यर्थी उसके विकल्प परस्पर वरीयताक्रम देते हुए पोर्टल पर दर्ज करेगा ।

9. काउंसिलिंग के प्रथम चक मेंप्रवेश हेतु आबंटन, पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृतं प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम से पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम, विषय एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आबंटन आदेश जारी किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2018

300 (4)

10. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, उपरोक्त नियम 9 के तहत जारी आबंटन आदेश के विरुद्ध महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1 ) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष महाविद्यालय के अधिष्ठाता व्दारा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रवेश समिति गठित की जाएगी । समिति में 2 चिकित्सा शिक्षक सदस्य रखे जाएंगे । प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए प्रवेश समिति महाविद्यालय के अन्य चिकित्सा शिक्षकों अथवा अधिकारियों की मदद ले सकेगी ।

(2) नियम 9 के अन्तर्गत प्रवेश हेतु जारी आबंटन आदेश की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी को महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा ।

(3) महाविद्यालय की प्रवेश समिति अभ्यर्थी का चयन परीक्षा के लिए कराए गए पंजीयन से मिलान करने और अनुसूची-3 में वर्णित दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी को उसके दस्तावेज तथा प्रवेश शुल्क जमा कराने अथवा परीक्षण उपरान्त प्रवेश की पात्रता नहीं होने की लिखित संसूचना देगी । (4) महाविद्यालय प्रवेश समिति से प्रवेश शुल्क जमा करने की संसूचना प्राप्त होने पर पंजीकृत अभ्यर्थी को निर्धारित प्रवेश शुल्क राशि पोर्टल पर ऑनलाईन जमा कराना होगी ।

(5) पंजीकृत अभ्यर्थी व्दारा प्रवेश शुल्क और आवश्यक दस्तावेज महाविद्यालय में जमा कराने पर पोर्टल से उसे प्रवेश पत्र जारी होगा और ऐसे अभ्यर्थी संबंधित रिक्ति के विरूद्ध प्रवेश अन्तिम माना जाने अथवा रिक्तियाँ उत्पन्न होने की दशा में बेहतर विकल्प का लाभ चुन सकेगा। बेहतर विकल्प पाठ्यक्रम, विषय , महाविद्यालय एवं श्रेणी संबंधी हो सकेंगे ।

(6) अभ्यर्थी द्वारा आबंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रताधारी होते हुए भी प्रवेश नहीं लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा । (7) महाविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णय से असन्तुष्ट अभ्यर्थी ऐसे निर्णय के जारी होने से अगले कार्यदिवस की रात्रि 12 बजे तक पोर्टल पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा जिसका निराकरण काउंसलिंग समिति ब्दारा किया जाएगा और ऐसा निराकरण अन्तिम होगा ।

11. काउंसिलिंग के द्वितीय चक में प्रवेश हेतु आबंटन, काउंसिलिंग के द्वितीयं चक में प्रवेश हेतु आबंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः 300 ( 5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

(1 ) नियम 9 के तहत जारी आबंटन आदेश के अनुक्रम में नियम 10 के तहत प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत, उपलब्ध रिक्तिया , जिनमें नियम 10 (5) के अंतर्गत बेहतर विकल्प के चयन के अनुक्रम में उत्पन्न आभासी रिक्तियां शामिल होंगी , पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी ।

(2) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवेश हेतु आबंटन की प्रक्रिया में निम्न अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगाः-

(क) ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें कांउसिलिंग के प्रथम चक्र में नियम 9 के अन्तर्गत आबंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो; एवं

(ख) नियम 10 (5) के अन्तर्गत बेहतर विकल्प का लाभ चुनने वाले अभ्यर्थी ।

(3) उपनियम (2 ) के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी उसके विकल्प परस्पर वरीयताक्रम देते हुए पोर्टल पर दर्ज कर सकेगा ।

(4) अभ्यर्थियों को पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रकम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम से विषय, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आबंटन आदेश जारी किया जाएगा ।

(5) उपरोक्त उपनियम (4) -के अन्तर्गत आबंटन आदेश जारी होते ही अभ्यर्थी व्दारा काउन्सिलिंग के प्रथम चरण में लिया गया प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा ।

(6) काउंसिलिंग के पूर्व चक में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका हो उन्हें प्रवेश के लिए संबंधित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति, दस्तावेजों की फोटो प्रतियां एवं नवीन आबंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क (पूर्व महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जमा शुल्क को घटांकर) जमा कराना होगा । अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य में होने की दशा में ऐसी अधिकता प्रवेश कैलेण्डर में निर्धारित तिथि अनुसार अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी ।

(7) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण में अभ्यर्थी को बेहतर विकल्प का लाभ चुनने की सुविधा नहीं दी जाएगी ।

(8) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण में महाविद्यालय में प्रवेश की शेष प्रक्रिया नियम 10 अनुसार होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

300 ( 6)

12. काउन्सलिंग के अन्तिम चक (मॉपअप राउण्ड) में प्रवेश हेतु आबंटन, काउन्सिलिंग के अन्तिम चक अर्थात मॉपअप राउण्ड में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1 ) नियम 9 एवं 11 के तहत जारी आबंटन आदेशों के अनुक्रम में प्रवेश सम्पन्न होने के उपरांत उपलब्ध रिक्तियों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा । (2) काउन्सलिंग के अन्तिम चक में केवल उन्हीं पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा जिन्हें काउन्सिलिंग के प्रथम अथवा द्वितीय चक में आबंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो और जिन्होंने प्रवेश शुल्क अग्रिम रू. 2.00 लाख जमा कराया हो । जिन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के पूर्व चकों में आबंटन आदेश जारी किया गया हो वे काउन्सलिंग के अन्तिम चक में विचार हेतु अर्ह नहीं होंगे ।

(3) उक्त उपनियम (2 ) के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पोर्टल पर उसके विकल्प दर्ज कर सकेगा ।

(4) अभ्यर्थी को पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम से विषय, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आबंटन आदेश जारी किया जाएगा ।

(5) महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया नियम 10 अनुसार होगी । अभ्यर्थी को नियम 10 (5 ) में वर्णित बेहतर विकल्प चुनने की सुविधा नहीं दी जाएगी । (6) प्रवेश के लिए आवंटन आदेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेज एवं सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क पोर्टल पर आनलाईन एक मुश्त जमा कराना होगा ।

(7) उप नियम (2) के अन्तर्गत जमा अग्रिम राशि का निराकरण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(क) प्रवेश हेतु आवंटन आदेश जारी नहीं होने की दशा में, जमा अग्रिम राशि सभी चकों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त लौटाई जाएगी ।

(ख) प्रवेश हेतु आवंटन आदेश के अनुक्रम में प्रवेश लेने पर जमा अग्रिम राशि प्रवेश शुल्क में समयोजित की जावेगी और आधिक्य की दशा में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ऐसी राशि अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2018

300 (7) (ग) प्रवेश हेतु जारी आवंटन आदेश के अनुक्रम में प्रवेश नहीं लेने की दशा में राशि स्वमेव राजसात होगी ।

13. काउन्सलिंग के अन्तिम चक के पश्चात प्रवेश हेतु आबंटन,-

(1 ) काउन्सिलिंग के अन्तिम चक की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत , यदि किसी महाविद्यालय में कोई रिक्ति शेष रहती है तो ऐसी रिक्ति का पोर्टल पर पाठ्यक्रम, विषय एवं महाविद्यालय वार प्रकाशन किया जाएगा ।

(2) उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध प्रवेश हेतु पार्टल पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की 10 गुना की सूची वरीयताक्रम में महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(3 ) प्रवेश कैलेण्डर में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर महाविद्यालय विशेष में प्रवेश हेतु पोर्टल पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरीयता सूची कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से ऑनलाईन बनाई जाएगी । महाविद्यालय विर्निदिष्ट समय- सीमा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को रिक्तियों के विरूद्ध वरीयताक्रम से प्रवेश देगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्धारित वरीयताक्रम के उल्लघंन में दिया गया प्रवेश नियम विरूद्ध होकर स्वमेव निरस्त माना जाएगा ।

14. सेवारत अभ्यर्थी के लिए प्रोत्साहन,-

(1 ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत अथवा उपलब्ध अर्हताधारी पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थी, जो भी कम हो, के विरूद्ध सेवारत अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा ।

(2) सेवारत अभ्यर्थी की रिक्तियों में से श्रेणीवार आरक्षण के संबंध में नियम 4 (1 ) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे ।

(3) सेवारत अभ्यर्थियों की रिक्तियों में से महिला प्रवर्ग एवं दिव्यांग प्रवर्ग के आरक्षण के संबंध में नियम 4 (2) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे ।

(4) नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात पोर्टल पर पंजीयन करने वाले सेवारत अभ्यर्थी को मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया ( MCI ) / डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया (DCI ) व्दारा समय- समय पर विनिर्दिष्ट अधिमान्य अंक देते हुए प्रवेश हेतु आबंटन के लिए उनका परस्पर वरीयता कम नियत किया जाएगा ।

(5) सेवारत चिकित्सों को अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी करने की शर्त, पात्रता एवं चयन आदि के मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समय - समय पर निर्धारित कर सकेगा जिसे पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

300 (8)

15. प्रवेश से त्यागपत्र,-

(1) . काउंसिलिंग के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी काउंसिलिंग का द्वितीय चरण पूरा होने तक किसी भी समय उसके प्रवेश से त्यागपत्र देकर उसका प्रवेश निरस्त करा सकेगा । (2) अभ्यर्थी व्दारा त्यागपत्र देने की दशा में उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा और उसे प्रवेश की आगामी प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी ।

(3) प्रवेश निरस्ती की दशा में प्रवेश शुल्क की राशि विनिर्दिष्ट कटौतियों के उपरांत प्रवेश कैलेण्डर में विनिर्दिष्ट समय सीमा में अभ्यर्थी के बैंक खाते में लौटाई जाएगी ।

16. प्रवेश का निरस्तीकरण, संचालक, चिकित्सा शिक्षा निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर सकेगा-

(1) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की अर्हता, पात्रता, प्रवर्ग, श्रेणी, मूल निवासी, आदि संबंधी असत्य पायी जाने पर संचालक, चिकित्साशिक्षा ऐसाप्रवेश निरस्त कर सकेगा ।

(2) प्रवेश निरस्त करने के निर्णय लेने के पूर्व संबंधित छात्र को 3 दिवस का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(3 ) ऐसे अभ्यर्थी, जिसका प्रवेश उपनियम (1 ) के अन्तर्गत निरस्त किया गया हो , मध्यप्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय व्दारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए स्वतः अनर्हित हो जाएगा ।

(4) महाविद्यालय के लिए संचालक, चिकित्सा शिक्षा का आदेश बंधनकारी होगा, जिसके उल्लंघन की दशा में महाविद्यालय प्रबंधन एवं अधिष्ठाता के विरूद्ध संचालक, चिकित्सा शिक्षा समुचित कार्रवाई कर सकेगा । 300 (9)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

17. शास्ति एवं दण्ड,-

(1 ) निम्न परिस्थितियों में, अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 3 वर्ष तक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 2 वर्ष तक स्वमेव अनर्हित होगाः-

(क) नियम 15 के सिवाय त्यागपत्र देने की दशा में;

(ख) प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की दशा में;

(ग) प्रवेश उपरांत पाठ्यक्रम से किसी भी समय पूर्णतः निष्कासित किया जाने की दशा में; एवं

(घ) नियम 16 के तहत प्रवेश निरस्त किया जाने की दशा में ।

(2) अनूसची 3 में वर्णित किसी बन्धपत्र की शर्त के उल्लघंन की दशा में बन्धपत्र की राशि उल्लघंनकर्ता से एकमुश्त वसूल की जाएगीः

परंत बंधपत्र देने वाला अभ्यर्थी बंध पत्र की राशि संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास एकमुश्त जमाकर किसी भी समय बंधपत्र से मुक्त हो सकेगा।

18. इन नियमों का निर्वचन तथा संशोधन से संबंधित विवाद की स्थिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

300 ( 10)

अनुसूची-1

प्रवेश हेतु अर्हता

(नियम-2 (ड) देखिए)

अभ्युक्ति

प्रवेश हेतु अर्हताएं

स.क. पाठ्यकम

1. एमबीबीएस (1 ) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए मेडीकल काउन्सिल ऑफ इंडिया ( MCI )व्दारा समय- समय पर निर्धारितः

(i) चयन परीक्षा में न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना;

(ii) अर्हता परीक्षा (हायर सेकंडरी , 10+ 2 , आदि) में न्यूनतम प्राप्तांक होना; एवं

(iii )आयु की परिधि में होना ।

(2) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना ।

काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी । 2. बीडीएस (1 ) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया (DCI ) व्दारा समय- समय पर निर्धारितः-

(i ) चयन परीक्षा में न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना;

(ii) अर्हता परीक्षा (हायर सेकंडरी , 10+ 2 , आदि) में न्यूनतम प्राप्तांक होना; एवं

(iii) आयु की परिधि में होना ।

(2) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना ।

काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिएपंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी । 300 ( 11)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

3

(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए MCI व्दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना ।

डिप्लोम / एमडी/ एमएस (2) MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना ।

(3)MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में MCI के मापदण्डों के अनुसार इन्टरशिप पूर्ण होना।

(4)मध्यप्रदेश मेडीकल काउन्सिलमें स्थाई/ अस्थाई पंजीयन होना ।

(5) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना ।

निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगीः-

(अ) अभ्यर्थी व्दारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस परीक्षां उत्तीर्ण करने की दशा में; एवं

(ब) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से के मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

300 ( 12)

4. एमडीएस (1 ) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए DCI व्दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना ।

(2)DCI से मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय से BDSउत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना ।

(2)DCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में DCI के मापदण्डों के अनुसार इन्टरशिप पूर्ण होना ।

(3)मध्यप्रदेश डेंटल काउन्सिल में स्थाई / अस्थाई पंजीयन होना ।

(4) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना ।

निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगीः-

(अ) अभ्यर्थी व्दारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी महाविद्यालय से बीडीएसपरीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में; एवं

(ब) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी । 5. डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी. ,एम.एस. एवं एमडीएस) में प्रवेश के लिए निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी स्वमेव अनर्हित होगाः-

1. डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक किसी अन्य विषय में डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ; एवं

2. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 3 वर्ष तक किसी अन्य विषय में डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए । 300 ( 13)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2018

अनुसूची-2

(नियम-4 देखिए)

खण्ड-अ श्रेणीवार आरक्षण

श्रेणी

आरक्षण प्रतिशत

16

एस०सी०

20

एस०टी०

14

ओ०बी०सी०

टीपः-एन ०आर० आई० प्रवर्ग की सभी रिक्तियों अनारक्षित होगी ।

(नियम-4 देखिए)

खण्ड- ब प्रवर्गवार आरक्षण

प्रवर्ग

पाठ्यक्रम जिसमें लागू है

कुल सीटों का प्रतिशत

महाविद्यालय जिनमें लागू है

15

समस्त

केवल निजी महाविद्यालयों में

अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी

30

समस्त

महिला अभ्यर्थी

5

समस्त महाविद्यालयों में

समस्त

दिव्यांग अभ्यर्थी

3

एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. केवल शासकीय महाविद्यालयों में

स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी

3 सैनिक अभ्यर्थी एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

300 (14)

अनुसूची-3

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज

(नियम-2 (छ) देखिए)

क्र

डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस एवं बीडीएस)

1. चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटोयुक्त प्रति।

चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटोयुक्त प्रति ।

चयन परीक्षा की अंक सूची की प्रति । 2. चयन परीक्षा की अंक सूची की प्रति ।

3.

एमसीआई/ डीसीआई द्वारा निर्धारित अर्हता परीक्षा की (यथा हायर सेकेण्ड्री, 10+2 आदि) अंकसूची की मूल प्रति । अर्हता परीक्षा (एम.बी.बी.एस./ बी.डी.एस. ) के अंतिम सत्र की अंक सूची की मूल प्रति । भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

4. आयु प्रमाण के लिए सेकेण्ड्री , हायर सेकेण्ड्री, 10+ 2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/ अंक सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो ।

अर्हता परीक्षा की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित नहीं होने की दशा में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र अथवा अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) की मूल प्रति ।

5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

6. परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र । यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी जारी किया जा सकता है ।

परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र । यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी जारी किया जा सकता है । अभ्यर्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति।

7.

अभ्यर्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति।

8. आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति । 9. दिव्यांग प्रवर्ग का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी के लिए भारत सरकार के जबलपुर स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

दिव्यांग प्रवर्ग का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी के लिए भारत सरकार के जबलपुर स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

10. एनआरआई प्रवर्ग से प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले एनआरआई के ओसीआई कार्ड की फोटोप्रति अथवा संबंधित दूतावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

एनआरआई प्रवर्ग से प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वालें एनआरआई के ओसीआई कार्ड की फोटोप्रति अथवा संबंधित दूतावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2018

300 (15) 11.

संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा पार्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेज- संचालक , चिकित्सा शिक्षा द्वारा पार्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेज-

(i) सीट लीविंग बन्ध पत्र (Seat Leaving Bond) (i) सीट लीविंग बन्ध पत्र (Seat LeavingBond)

(ii) ग्रामीण सेवा / मेधावी छात्र बन्ध पत्र (bond)

(ii) ग्रामीण सेवा/ मेधावी छात्र बन्ध पत्र (bond)

(iii ) मध्यप्रदेश से अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र ।

(iii) मध्यप्रदेश से अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी

(स्थानीय निवासी) प्रमाण पत्र (iv) अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी का संलग्न प्रारूप में शपथ-पत्र ।

प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र।

(v) अनिवासी भारतीय का अभ्यर्थी केउस पर आश्रित होने संबंधी संलग्न प्रारूप में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ- पत्र ।

(iv) अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी का संलग्न प्रारूप में शपथ-पत्र ।

(v) अनिवासी भारतीय का संलग्न प्रारूप में अभ्यर्थी के

उस पर आश्रित होने संबंधी संलग्न प्रारूप में प्रमाणित शपथ-पत्र । नोटरी द्वारा 12. अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति अथवा 31 मार्च तक इंटर्नशिप पूर्ण करने संबंधी महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

सैनिक प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए सेवारत सैनिक के संबंध में उसकी यूनिट के कमाण्डेंट द्वारा और सेवानिवृत्त अथवा मृत सैनिक के संबंध में उसके जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति । 13. मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल अथवा मध्यप्रदेश डेन्टल काउंसिल (जो भी लागू हो) में जीवित पंजीयन के प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

स्वतंत्रता संग्राम सैनानी प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ।

14. सेवारत अभ्यर्थी प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए नियोक्ता द्वारा जारी अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सभाजीत यादव , उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 2018

300 ( 16)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2018

क्रमांक एफ 5-7/2018/1-55, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था ( प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ( अधिनियम 2007 के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम , 2018 के नियम 2 (ण) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हुए , शासकीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए लागू करता है :-

'नियम 2 (ण) महावि‌द्यालय से अभिप्रेत है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय। '

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. एस. परमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-03-09.150.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-03-09.150.Extraordinary.