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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मण्‍डी फीस से भुगतान में छुट

Published 12 March 2018

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
153
Identifier
in.gazette.madhya.2018-03-12.153.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार, दिनांक 12 मार्च 2018- फाल्गुन 21 , शक 1939

क्रमांक 153 ]

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2018

क्र. डी- 15-12-2018- चौदह-3 .- राज्य शासन , द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-14-03-2016- चौदह-3, दिनांक 3 फरवरी 2016 से यह विनिश्चय किया है कि प्रदेश की " मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 " एवं वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु, " वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 " एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु " मध्यप्रदेश एम.एस.एस.ई. प्रोत्साहन योजना 2014 " के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग /प्रसंस्करणकर्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंडी फीस से भुगतान में छूट प्रदान की गई है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है, अर्थात्ः-

उक्त अधिसूचना की " शर्त क्रमांक 2.3 " को संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः-

2.3 ( 1 ) उद्योग संवर्धन नीति 2014 में निहित प्रावधान के अनुरूप नीति लागू होने के दिनांक 01-10-2014 से विस्तारित/ डायवर्सिफाईड/तकनीकी उन्नयन करने वाली समस्त श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को निम्न योजनाओं/विशिष्ट वित्तीय सहायता में नीति प्रभावशील दिनांक से संशोधन कर मंडी शुल्क ( फीस ) से छूट प्रदान निम्नानुसार की जायेगी.

(1 ) उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत सूक्ष्म , लघु तथा मध्यम श्रेणी की औद्योगिक परियोजनाओं के लिये जारी " मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना, 2014".

(2) उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत वृहद श्रेणी की औद्योगिक परियोजनाओं के लिये जारी " मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014".

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मार्च 2018

(3 ) उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में " वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये जारी विशिष्ट वित्तीय सहायताएं".

2.3 ( 2 ) उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत समस्त श्रेणी की पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ जिन्होंने दिनाकं 03-02-2016 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा उक्त नीति अंतर्गत मंडी शुल्क ( फीस ) से छूट प्राप्त करने की पात्रता रखती हो, द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-08-2016- चौदह -3, दिनांक 3 फरवरी , 2016 में प्रस्ताव अनुरूप किये जाने वाले संशोधन की दिनांक तक मंडी शुल्क ( फीस ) भुगतान किया गया है, को उक्त अवधि में चुकाई गयी राशि की पात्रता की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होगी एवं पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा , राजपत्र में उपरोक्त संशोधन के प्रकाशन की दिनांक तक की अवधि में चुकाई गई मंडी फीस की राशि की प्रतिपूर्ति, अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 2016 की कंडिका (7) में उल्लेखित पात्रता की सीमा तक की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-03-12.153.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-03-12.153.Extraordinary.