मध्य
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 162]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 14 मार्च 2018- फाल्गुन 23, शक 1939
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462 016 भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018
चित्रकूट विकास योजना 2005 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1164- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि चित्रकूट विकास योजना 2005 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा
2. कलेक्टर, सतना, जिला सतना
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सतना
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, चित्रकूट.
अनुसूची
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित
सारणी/
विकास
विकास
अध्याय
क्र.
कंडिका/
कॉलम क्रमांक ( 5) एवं योजना
योजना
कंडिका
कॉलम
कॉलम क्रमांक ( 6 ) में में भूमि में
(नगर
का
उपयोग
विकास योजना
कीसारणी/
क्रमांक
अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत का नाम)
सरल
एवं स्वीकार्य उपयोग
क्रमांक
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
4
7
7-सा-5
1
सार्वजनिक
चित्रकूटचित्रकूट विकासविकास
सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर - प्रदूषणकारी उद्योग ** योजना 2005. एवं अर्द्ध -सार्वजनिक.
323 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2018
324
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
7
7
7-सा-5
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर- प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) अनुसार.
टीप.- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
स्वाति मीणा नायक, संचालक.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .