ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरूवार , दिनांक 15 मार्च 2018- फाल्गुन 24, शक 1939
क्रमांक 165]
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2018 क्रमांक एफ. 2-25-1-55-2018
मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03 जून 1988 में प्रकाशित मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित सेवा भर्ती 1987) की अनुसूचि 01 से 03 में निम्नानुसार संशोधन करता है:-
अनुसूचि- 01 , 02 एवं 03 में चिकित्सोत्तर पदों में सरल कमांक 01 एवं 02 पर अपर संचालक एवं संयुक्त संचालक के पदों को जोडा जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. परमार, अपर सचिव.
अनुसूची - एक
(देखिएनियम 5)
चिकित्सोत्तर पद
वर्गीरण
पद की संख्या
सेवा में सम्मिलित पद का नाम
अनु. कमांक
वेतनमान (1.1.86से)
5
4
3
1
2
01
अपर संचालक
1
चिकित्सोत्तर पद
37400-67000+ 8700 GP 2.
01 चिकित्सोत्तर पद
संयुक्त संचालक
15600-39100+ 7600 GP
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330
अनुसूची - दो
(नियम 6 देखियें)
पद का नाम
अनु. क
सेवा का नाम 1 अपर संचालक
पद चिकित्सोत्तर कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत
पदोन्नति
अन्य सेवाओं के संर्वग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
कर्तव्य पदों की कुल संख्या
सीधी भर्ती
4
5
01 100%
7 राज्य प्रशासनिक अथवा अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
01 100 %
2 संयुक्त संचालक चिकित्सोत्तर पद
राज्य प्रशासनिक अथवा अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
अनुसूची - तीन
(नियम 8 देखिये)
पद का नाम
अनु. कं.
कर्तव्य पदों की संख्या
3
2
1
01
अपर संचालक
1
01
2 संयुक्त संचालक
अधिकतम आयु सीमा
न्यूनतम आयु सीमा
प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षण कार्यानुभव
5
50वर्ष
35वर्ष
6 किसी भी शासकीय विभाग में प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षण के कार्यों में 10 वर्ष का कार्यानुभव
45 वर्ष
35वर्ष
किसी भी शासकीय विभाग में प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षण के कार्यों में 08 वर्ष का कार्यानुभव नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.