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मध्य प्र द श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 11 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2018-फाल्गुन 25 , शक 1939
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2018
क्र. ई -5-884- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे. , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 5 फरवरी से 6 मार्च 2018 तक, तीस दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल की अवकाश अवधि में श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल द्वारा कलेक्टर , जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा, कलेक्टर जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे .
1587
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.
1588
(5 ) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018
क्र. ई - 1-43-2018-5-एक.- सुश्री नेहा मारव्या सिंह, भाप्रसे (2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार सुश्री नेहा मारव्या सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2018
क्र. ई-5-819- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री केदारलाल शर्मा , आयएएस. , सचिव, गृह विभाग को दिनाकं 20 से 21 फरवरी 2018 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदारलाल शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-890 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे ( 2010 ) , कलेक्टर , जिला सिंगरौली को दिनांक 5 से 9 मार्च 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च एवं दिनांक 10, 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, सिंगरौली का प्रभार श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अनुराग चौधरी , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर , जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-907 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस. , अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर को दिनांक 2 से 13 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-934- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे ( 2008 ) , अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को 19 से 24 फरवरी 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश की जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि गुप्ता को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुरभि गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरभि गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-1022 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे ( 2015 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , वारासिवनी, जिला बालाघाट को दिनांक 5 से 24 मार्च 2018 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , वारासिवनी , जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री रौशन कुमार सिंह , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2018
क्र. ई. - 5-690 - आयएएस लीव-5-एक.-( 1 ) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक , दी प्रोवीडेंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई को दिनांक 5 से 9 मार्च 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च 2018 तथा दिनांक 10, 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी प्रोवीडेंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का प्रभार श्री अशोक शाह , भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दी प्रोवीडेंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक , दी प्रोवीडेंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-921 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री पंकज जैन , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंदसौर को दिनांक 9 से 23 फरवरी 2018 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री पंकज जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-1049- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अमर पाल सिंह, आयएएस . , संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल को दिनांक 12 से 24 फरवरी 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमर पाल सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अमर पाल सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमर पाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2018
क्र. ई. - 5-913- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री हरजिंदर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 5 से 14मार्च 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्रीमती दिशा नागवंशी, अपर कलेक्टर, मुख्यालय, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दिशा नागवंशी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-984- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री शीतला पटले , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डबरा जिला ग्वालियर को दिनांक 26 फरवरी से 24 अगस्त 2018 तक एक सौ अस्सी दिन [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1590
का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शीतला पटले को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शीतला पटले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं क्र. ई- 5-1057 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती वंदना वैद्य, आयएएस . , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वंदना वैद्य, आयएएस. को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती वंदना वैद्य , आयएएस . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वंदना वैद्य, आयएएस. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं
भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2018
क्र. ई. - 1-47-2018-5- एक.- श्री बाबू सिंह जामौद, भाप्रसे (2006 ) कलेक्टर, जिला अशोकनगर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री बाबू सिंह जामौद, भाप्रसे ( 2006 ) द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
(3 ) श्री वी . एस. चौधरी कोलसानी , भाप्रसे ( 2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला अशोकनगर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2018
क्र. ई- 1-34-2018-5- एक. श्री आशीष भार्गव, भाप्रसे ( 2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2018
क्र. ई- 5-940- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजीव शर्मा , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 12 से 22 फरवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2018
क्र. ई. - 5-546- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री आई. सी. पी. केशरी , भाप्रसे ( 1988 ) , प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग एवं विशेष आयुक्त, ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 14 से 28 मई 2018 तक, पन्द्रह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई . सी. पी. केशरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग एवं विशेष आयुक्त, ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
1591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2018
क्र. ई . - 5-687- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 7 से 23 मई 2018 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-732- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 2 से 6 अप्रैल 2018 तक, पांच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री आंकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2018
क्र. ई-5-864 - आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री विशेष गढ़पाले, भाप्रसे ( 2008 ) , कलेक्टर, जिला कटनी को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 19 से 22 फरवरी 2018 तक, चार दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 फरवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018
क्र. 849-289-2018-2- एक. सुश्री साधना देवी सिंगराम, राप्रसे (आर आर 2012 ) , संयुक्त कलेक्टर, उमरिया द्वारा आवेदन - पत्र प्रस्तुत कर विवाहोपरांत उप नाम सुश्री साधना देवी सिंगराम के स्थान पर श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते परिवर्तित करने का अनुरोध किया है.
(2 ) राज्य शासन, एतद्वारा सुश्री साधना देवी सिंगराम, राप्रेस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उनका नाम सुश्री साधना देवी सिंगराम के स्थान पर श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते के सेवा अभिलेखों में की जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018
क्र. एफ-1 (ए) 10-2000- ब- 2- दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को निरस्त करते हुए, श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा एवं समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली कैम्प ऑफिस , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 1 से 8 जनवरी 2016 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (सुरक्षा एवं समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली कैम्प ऑफिस , पुलिस मुख्यालय , भोपाल पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
1592
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018
क्र. एफ 1 ( बी) 35-2017- बी-4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-
स. क्र. लोक सेवा आयोग
पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक
(3)
(4) (2)
(1)
खरगौन 1
46 श्री पिंटू कुमार बघेल, C/O श्री कल्याण सिंह , 247, सेमल्या रोड, गुड़ीखेड़ा, जिला खण्डवा, म. प्र. -450881 .
(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
(3 ) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनयादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जावेगा.
(4 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(5 ) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
[ भाग 1 (6 ) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(7 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(8 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
(9 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
(10 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा .
( 11 ) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .
( 12) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
( 13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
शासन द्वारा क्र. एफ 1 (बी) 159-2016-बी-4-दो. र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है : -
स. क्र. लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
पदस्थापना कार्यालय/ स्थल द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक
(3)
(1)
(2)
(4) 01
1
छतरपुर
श्री रघु केसरी, म. नं. 148 , वार्ड नं. - 11 , हनुमानगंज , ब्यौहारी जिला शहडोल, म. प्र .-484774.
( 2 ) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम ( 4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना
1593 न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(7 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा .
(8 ) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई है.
(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
1594
कार्यकाल में 02 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, की वृद्धि की जाती है.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2018 भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2018
क्र. एफ 9-2-2016- अट्ठावन.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन के आर्टिकल 74 ( ए) , द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री मनोज जैन, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के स्थान पर श्री शक्तिशरण , उपसचिव, वित्त को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मंडल में सदस्य नामांकित करता है.
क्र. एफ 6-1-2016 - अट्ठावन.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जनवरी 2016 द्वारा माननीय श्री रामकिशन चौहान, अध्यक्ष (केबिनट मंत्री दर्जा ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन, 1996 के आर्टिकल 74(ए) , 76 तथा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी दो वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनूप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.
राज्य शासन, एतद्वारा , श्री रामकिशन चौहान, अध्यक्ष ( केबिनट मंत्री दर्जा ) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित के
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2018
क्रमांक-एफ- 25-37 / 2017 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । ये वनखण्ड N21 ° 49′06″ से N21 ° 49' 23" उत्तर अक्षांश तथा E79° 35' 46.1 " से E79° 36′ 7.8" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- सिवनी
तहसील - कुरई वन परिक्षेत्र - कुरई
वनमंडल दक्षिण सिवनी वनमंडल
वनखण्ड की सीमाएं
विवरण
क्र.
वनखण्ड की भूमि का
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमिका वर्तमान मद
उत्तर-
6.40
2/3
1
करजमारा रैयत
करजमारा रैयत
पहाड़ चट्टान
8.83
आरक्षित वनकक्ष RF 239 के मुनारा क्रमांक 6/1 से 4/2 तक की वन सीमा ।
2/4
3.68
2/5
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4/2 से 5 तक की कृत्रिम वन सीगा ।
1 1595
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 6/1 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं प्राकृतिक नाला की सीमा ।
योग:- 18.91
(क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No 6MPC - 051/ 2012 - BHO/2069 दिनांक 28.11.2014 एवं No 6MPB - 0129 / 2012 - BHO/044 दिनांक 18.01.2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सिवनी की स्वीकृत परियोजना पीपरताल, कातौली जलाशय में प्रभावित 12.51 हे. वनभूमि एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आगरी से धोबीटोला के एवज में प्राप्त 6.40 हे . कुल 18.91 हे0 गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.91 हे. की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र . 12/अ-82(19)/2010-11 दिनांक 27.06.2012, 13 / अ-82(19)/2010-11 दिनांक 20.03.2012 एवं 7773 दिनांक 10.10.2011 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।
(
खु) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 3674, 3675 एवं 3676 दिनांक 27.06.2012 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्ति अधिकार: उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2018
एफ-25-37-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-37-2017 - दस 3 , दिनांक 1 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
1596
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
Bhopal , the 1st Mach 2018
No. - 25-37/2017/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the Said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N21 ° 49'06 " το Ν21 " 49' 23 " North Latitude and E79º 35 46.1 " to E79 " 36 7.8 East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil - Kurai
District Seoni
Forest Range - Kurai Forest Division - South Forest Division Seoni
Forest Block Boundaries Details of Land included
S. Ν.
Khasra No:
Name of forest block
Area (Нес.)
Name of village
Présent head of land
2/3
6.40
1
Pahar Chattan
Karmara Raiyat
Karmara Raiyat
8.83
2/4
North- Boundary of Reserve Forest Compartment No. RF 239 From 6/1 to 4/2 .
3.68
2/5
East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4/2 to 5 of Protected Forest Block .
South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to 7 ofProtected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 6/1 and Natural Boundary of Nala.
Total : - 18.91
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest . Govt . of India's order No. No 6MPC - 051 / 2012 - BHO/ 2069 dated 28-11-2014 and No 6MPB - 0129 /2012 - BHO/ 044 dated 18- 01-2016 in lieu of 12.51 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pipartal and Katoli Tank of Executive Engineer Water Resources Department Seoni , the above mentioned Non Forest Land of 12.51 hectare and PMRY Seoni Road Agri to Dhobitola of 6.40 hec . Total 18.91 hec . transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order no . 12/A - 82 ( 19 )/ 2010-11 dated 27/06/2012 , 13 /A- 82( 19 )/2010-11 dated 20/03/2012 and 7773 dated 10-10-2011 of Collector , Seoni . Dist- Seoni for the purpose of compensatory afforestation .
1597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no . 3674 , 3675 & 3676 Dtd . - 27/06/2012 of Collector , Seoni are as under : -
1. Individuals Rights : - There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy.
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2018
क्रमांक- एफ-25-113 / 2017 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 ° 45′51.1 " से 21 ° 46'19.6 " उत्तर अक्षांश तथा 76°41'44.8 " से 76°42'01.0 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
खण्डवा
जिला
वनमंडल खण्डवा (सा. )
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.
खसरा क्र.
भूमिका वर्तमान मद
वनखंड कानाम
ग्राम का नाम
1 राजस्व
1.
नामापुर
घांस घास
3 ग्राम
पहाड़ चट्टान
4 नामापुर
पहाड़ चट्टान
24
पंहाड़ चट्टान
25
योग
अनुसूची
खालवा
तहसील
वन परिक्षेत्र खालवा
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.520
2.390
उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 की कृत्रिम वन सीमा ।
12.920
पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 9 की कृत्रिम वन सीमा ।
2.200
3.490
दक्षिण- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 9 से 15 की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 15 से 20एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा । 22.520 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1598
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-646 / 84 / एफसी / दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 41111.97 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.520 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक /18687/ वाचक.कले./2000 खण्डवा , दिनांक 17/12/2000 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खालवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः
1. व्यतिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2018
एफ- 25-113-2017 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-113-2017 - दस 3 , दिनांक 1 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.
Bhopal , the 1st Mach 2018
No- F - 25-113/2017 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State 1599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
Governmentfrom time to time . This Forest Block lies between 21 ° 45'51.1 " to 21 ° 461.19.6 " North Latitude and 76 °41'44.8 " to 76 °42'01.0 " East Longitude .
District :- Khandwa
Forest Division: -.Khandwa (G)
Details of Land Included S. N.
Khasra No.
Present head of land
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
1 .
Grass
1
Grass
3 Forest Block Namapur
Revenue Village Namapur
Pahad Chattan
4
Pahad Chattan
24
Pahad Chattan
25
Total (A) Reason for publication of Notification : - 1
SCHEDULE
Tahsil : - Khalwa
Khalwa
Forest Range : -
Forest Block Boundaries
Area (H.)
1.520
2.390
North- Artificial Forest Boundary From Pillar No. 1 of Protected Forest Block .
12.920
2.200 East-
3.490
Artificial Forest Boundary From Pillar No. 1 to 9 of Protected ForestBlock.
South- Artificial Forest Boundary From Pillar No. 9 to 15 of Protected ForestBlock .
West-
22.520
Artificial Forest Boundary From Pillar No. 15 to 20 & 1 of Protected Forest Block.
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest . Govt. of India's order No 8-646/ 84 / FC / dated 07-10-1987 and in lieu of 22.520 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Indira Sagar Project of N.V.D.A. the above mentioned Non Forest Land of 41111.97 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No./18687/Reader Coll./2000 , Khandwa Dated 17.12.2000 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khalwa are as under .
1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land .
2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CAPT. ANIL KUMAR KHARE , Secy.
1600
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2018
क्र. एफ- 11-04-2018 - तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने , हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा : -
अनुसूची तहसील
राज्य जिला
स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
स्वामित्व
स्मारक की सीमा
धार्मिक पूजा के अधीन है
क्षेत्रफल (हे. में)
अथवा नहीं
राजस्व क्षेत्र
क्रमांक जो
संरक्षण अधीन
सम्मिलित
होना है
(6)
(5)
(1) ( 2)
(4)
PWD
(10) (8) शासन
(7) 0.107
(9) नहीं
130×90
ख. नं. 3234/1
महाराजा
पन्ना
(3) पन्ना
म. प्र.
स्टोर के
का मकबरा
पास, पन्ना.
किशोर सिंह पन्ना.
0.078
शासन
94×90
नहीं
ख. नं. 3234/1
सर्किट
पन्ना
पन्ना
महाराजा
म. प्र .
किशोर सिंह
हाउस के नीचे पन्ना. की पत्नी का
मकबरा , पन्ना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 फरवरी 2018
क्र. 206.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1) ग्राम खमरा कलॉ प.ह.नं. 46 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-343.544 राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(2) ग्राम ढालापठार, प.ह.नं. 46 1601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र. 207.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1) ग्राम केवलारी, प.ह.नं. 25 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल -296.842 हेक्ट.
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(2) ग्राम बिछुआ, प.ह.नं. 25
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018
रायसेन विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1156- वि.यो . 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि रायसेन विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल
2. कलेक्टर , जिला रायसेन
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, रायसेन
अध्याय क्र.
विकास योजना में भूमि में उपयोग
अनुसूची
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
(3)
(1)
(2)
(4)
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(7) सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक (6)
(5)
4
सारणी 6-सा-14
6 1 रायसेन विकास योजना 2021 .
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1602
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
7
6
सारणी 6-सा-14
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि
पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .
व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें .
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) में वर्णित अनुसार.
टीप:-उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2018
विदिशा विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1210- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल
2. कलेक्टर, जिला विदिशा
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , विदिशा 1603
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, विदिशा.
अनुसूची
अध्याय
क्र.
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक
(7)
(5)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
4
6
6-सा-15
1
सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** विदिशा विकास योजना 2011 .
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
7
6
6-सा-15
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1604
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2018
उज्जैन विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1274- वि.यो. 496- नग्रानि-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास योजना में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 23 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन.
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन.
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम , उज्जैन.
अनुसूची
विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान
(2)
क्रमांक (1)
1 1.3 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 474.69 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित हुआ है . विभिन्न उपयोग के अन्तर्गत हुए विकास का विवरण नीचे दिया गया है.
2 4.1 प्रवृत्तशीलता
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन तथा भूमि के व्यवसायिक उपयोग शामिल है .
4.2क्षेत्राधिकार
3 इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23-1973 ) की धारा ( 13 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 402/एफ-1/33/74, भोपाल दिनांक 2-2-1974 एवं मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1319/32-1/85, भोपाल दिनांक 2-4-1985 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियम इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे मध्यप्रदेश भूमिविकास नियम, 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे.
4 4.4.2उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उपविभाजन (6 ) आवासीय अभिन्यासों में राज्य शासन निर्धारित मापदण्ड एवं समय - समय पर प्रसारित आदेशानुसार समाज के कमजोर वर्ग हेतु भूमि/ भवन का आरक्षण किया जावेगा.
(7) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम. ( नियम 94 ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये.
उपांतरण पश्चात् उपांतरित प्रावधान (3)
1.3 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 74.69 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित हुआ है. विभिन्न उपयोग के अन्तर्गत हुए विकास का विवरण नीचे दिया गया है .
4.1 प्रवृत्तशीलता
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन, संयुक्तिकरण/विलियन उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है.
4.2क्षेत्राधिकार
इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23- 1973 ) की धारा ( 13 ) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 402/एफ- 1/33/74, भोपाल दिनांक 2-2-1974 एवं मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1319/32-1/85, भोपाल दिनांक 2-4-1985 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियम इस अध्याय में वर्णित नहीं है , वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे.
4.4.2 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उपविभाजन (6 ) राज्य शासन द्वारा समय- समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप ई.डब्ल्यू.एस . /एल.आई.जी. वर्ग हेतु अभिन्यासों में प्रावधान करना होगा.
(7 ) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के परिशिष्ट ञ नियम 99 में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय तथा कमजोर वर्ग के अभिन्यास मान्य होंगे .
1605 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
(3)
(2)
(1)
कण्डिका 7 के पश्चात् 8 का अन्तः स्थापना
-उज्जैन विकास योजना के पृष्ठ क्रमांक 75 सारणी
4 सा-2के नोट -7 के पश्चात् 8 का स्थापन.
(8 ) रोहाउसिंग अथवा निर्मित भवन योजना विकासकर्ता को अभिन्यास अनुमोदन उपरान्त कालोनी विकास की अनुमति के साथ - साथ भवन निर्माण हेतु अनुमति मान्य हो सकेगी . इस हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42, 56 एवं 61 के अनुसार नियोजन मापदण्ड निर्धारित किये जावेंगे.
5.
समूह आवास
समूह आवास
समूह आवास परियोजनायें निम्न नियमनों से अधिशासित होगी.
समूह आवास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 तथा 42 (आवश्यकता अनुसार ) के अनुरूप मान्य होंगे.
(अ) ऐसे प्रकार के विकास हेतु स्थल का न्यूनतम. आकार 5000 वर्ग मीटर होना चाहिये .
(ब ) यह सुनिश्चित किया जावे कि 5000 वर्ग मीटर आकार स्वीकृत अभिन्यास का भाग होगा जिससे अनौपचारिक वर्ग के प्रावधान के साथ नगर स्तरीय समन्वित परिभ्रमण तथा वृत्तखण्ड/उपखण्ड हेतु आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिये
(द) भवन की अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये ऐसी अवस्था में जब भू- तल पर आच्छादित पार्किंग के लिये उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊंचाई 14.5 मीटर होगी.
(इ) ऐसे स्थल से लगी सड़क की ऊंचाई न्यूनतम 24 मीटर से कम नहीं होगी.
(फ) ऐसे विकास हेतु सिमांत खुला क्षेत्र निम्नानुसार होगा:-
अग्रभागन्यूनतम 6.0 मीटर बाजू का भाग न्यूनतम 4.5 मीटर पिछला भाग न्यूनतम 4.5 मीटर.
(स) अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर होगी.
(ह ) फर्शी क्षेत्रानुपात अधिकतम 1.25 होगा
(ई ) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 32 के अनुसार आवासीय इकाई आकार तथा आवासीय इकाईयों की गणना की जावे.
[ भाग 1 1606
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
(3)
(2)
(1)
4.43 उंचे भवनों का निर्माण
6. 4.4.3 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण :
12मीटर से ऊंचे भवनों को बहुमंजिले भवन की श्रेणी में मांना जावेगा ऐसे विकास का स्वरूप भिन्न होता है:
उंचे भवनों हेतु म. प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 42 एवं सहपठित नियम 12 के प्रावधानं मान्य होंगे, किन्तु 30.0 मीटर तथा अधिक ऊंचाई के भवनों के लिये एफएआर की अधिकतम सीमा 2.5 होगी.
( 1 ) भूखण्ड का आकार 2000 वर्ग मीटर से कम नहीं.
( 2 ) मार्गों की ओर भूखण्ड चौड़ाई 30 मीटर न्यूनतम.
(3 ) मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर से कम नहीं.
(4) अग्र सीमांत खुला क्षेत्र प्रस्तावित भवन की कम से कम उंचाई का 1/2 .
(5 ) बाजू एवं पार्श्व सीमांत खुला क्षेत्र 6.0 मीटर न्यूनतम.
(6) सीमांत खुला क्षेत्र अग्नि शमन वाहनों आदि के संचालन हेतु रूकावट मुक्त रखा जावेगा.
(7 ) फर्शी क्षेत्रानुपात 2.50. ( अधिकतम)
(8 ) कार पार्किंग के प्रावधान सारणी क्रमांक 4 सा 16 के अनुरूप रहेंगे.
(9 ) निर्माण रूपांकन अग्निशमन उपकरण एवं तत्संबंधी प्रावधान जल प्रदाय , जल, जल निकास व्यवस्था इत्यादि म. प्र. भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप रहेंगे .
(10 ) बहुमंजिले भवनों के निर्माण के पूर्व सर्व प्रथम म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14 के अन्तर्गत गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा. उसके उपरान्त भवन निर्माण के लिये सक्षम प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उक्त हेतु अनुमति दे सकेगा.
( 11 ) विमान तल के निकट भवनों की अधिकतम उंचाई विमानन विभाग के मापदण्डों से नियंत्रित होगी.
( 12) यह प्रावधान सभी प्रकार के भू- उपयोगों हेतु लागू होंगे . भवन की उंचाई 12 मीटर से अधिक होने पर किसी भी परिक्षेत्र में किसी विशिष्ट उपयोग हेतु अन्य कोई प्रावधान लागू नहीं माने जावेंगे ( म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 का अवलोकन हो) .
7. 4.5 वन आवास
4.5 फार्म हाउस अनुज्ञा
फार्म हाउस की अनुज्ञा हेतु. म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 के प्रावधान मान्य होंगे.
विकास योजना में प्रस्तावित विकासित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र के कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है.
1607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:-
( 1 ) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्ग मीटर होगा.
(2 ) अधिकतम निर्मित क्षेत्र 5: होगा
(3 ) अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा.
(4 ) ढलुवा छत सहित ( निर्माण ) की अधिकतम उंचाई 6.5 मीटर होगी व मंजिलों की संख्या भूतल व प्रथम तल से अधिक नहीं होगी .
(5 ) वन आवास के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करना होगा जिसका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा.
(6 ) वन आवास केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिसके लिये सार्वजनिक मार्ग ( सड़क ) द्वारा पहुंच उपलब्ध हो अथवा या क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो.
(7 ) वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10.0 मीटर खुला क्षेत्र होगा.
(8 ) किसी भी कृषि भूमि का भू- स्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप वन आवास के रूप में विकासित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा.
(9 ) कृषि भूमि उपयोग में वन आवास निर्माण हेतु 0.4 हेक्टर क्षेत्रफल से कम भूमि उप विभाजन हेतु स्वीकार्य नहीं होगी.
8.
थोक वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक :
थोक वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक :
सारणी क्रमांक 4 सा 6
सारणी क्रमांक 4 सा 6
क्र (6 ) विराम स्थल म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप मान्य होंगे.
क्र. (6 ) विराम स्थल 1.5 कार स्पेस प्रति 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र के ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र.
9.
4.8.2 ईंधन भराव एवं भराव - सह सेवा केन्द्र
4.8.2 ईंधन भराव एवं भराव- सह सेवा केन्द्र पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिये निम्न नियमन अनुशंसित है:-
ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मापदण्ड म. प्र . भूमि विकास नियम 2012नियम 53 ( 3 ) ( चार ) के अनुरूप मान्य होंगे .
1. मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी
(अ) 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग 150 मीटर.
(ब ) 30 मीटर अथवा इससे अधिक राईट आफ वे वाले मुख्य मार्गों हेतु ( चौड़ाई ) 250 मीटर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
1608
(3)
(1)
(2)
2. मार्गों के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होना आवश्यक है.
3. न्यूनतम भूखण्ड आकार
(अ ) केवल ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 30× 17 मीटर.
(ब ) ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 30×36 मी. एवं अधिकतम 45 ×33 मीटर .
(स) भूखण्ड का अग्रभाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए.
(द) भूखण्ड का लम्बा भाग अग्र भाग होगा.
4. 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होंगे.
4.8.3. छबिगृहों के लिये मापदण्ड-
10
छबिगृहों के लिये मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 53 ( 3 ) ( दो ) के अनुरूप होंगे .
4.8.3. छबिगृहोंके लिये मापदण्ड मार्ग चौड़ाई- छबिगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा , उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी. विराम स्थल- सीमान्त खुले क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा एफ ई.सी.एस. प्रति 150 कुर्सियों के लिये इनमें जो भी कम हो.
आवश्यक क्षेत्र-2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावें.
भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र- बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छबिगृहों के लिये अधिकतम 33 प्रतिशत. सेट बेक
सामने-न्यूनतम 15 मीटर .
आजू बाजू-न्यूनतम 4.5 मीटर/4.5 मीटर
11
होटल हेतु मापदण्ड :
होटल हेतु मापदण्ड :
3. अधिकतम ऊंचाई 12.0 मीटर
3. अधिकतम ऊंचाई 12.0 मीटर-
12.5 मीटर से ऊंचे होटल हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 42 ( 1 ) अथवा 42 ( 2 ) के प्रावधान लागू होंगे . 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्वीकृति उन्हीं भूमि उपयोग के अन्तर्गत दी जावेगी जिसमें होटल स्वीकृत/ स्वीकार्य योग्य गतिविधियों के रूप में मान्य हो.
1609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
(3)
(1)
(2)
4.9 औद्योगिक विकास मानक :
12 4.9 औद्योगिक विकास मानक :
4.9.1 अभिन्यास के मानक-
औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार
औद्योगिक क्षेत्र के विकास मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 48 के अनुरूप होंगे.
होंगे:-
1. भूखण्ड का क्षेत्र- अधिकतम 65 प्रतिशत
2. मार्गों , वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र अधिकतम 25 प्रतिशत.
3. दुकानें एवं अन्य सेवा सुविधाएं- न्यूनतम 10. प्रतिशत.
औद्योगिक क्षेत्रों हेतु आच्छादित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं खुले क्षेत्र
सारणी क्रमांक 4- सा-7 के प्रावधान सारणी के
विवरण सहित .
13
सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड-
सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड-
संबंधी सारणी 4 सा 10 के प्रावधान सारणी के विवरण
सहित.
सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 49 ( 1 ) अनुसार मान्य होंगे . 12.5 मीटर से ऊंचे भवनों के लिये मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 42(1) एवं 42 (2) अनुसार स्वीकृत किये जा सकेंगे .
4.14 वाहन विराम हेतु मानक :
14 4.14 वाहन विराम हेतु मानक :
उज्जैन : पार्किंग मानक
उज्जैन : पार्किंग मानक
सारणी 4- सा-17 का प्रतिस्थापन.
सारणी 4 - सा -17 वाहन विराम हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 अनुसार मान्य होंगे.
4.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
15 4.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन-
नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम-से-कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा.
ऐसे क्षेत्र जो किसी ऐसे नदी नाला एवं सार्वजनिक तालाबों के किनारे है तथा उनको विकास योजना में अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत चिन्हित नहीं किया गया है वहां नदी , नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार होगा.
4.17 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति :
16 4.17 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की
सारणी 4-सा-18
अनुमति:
अनुक्रमांक 1 कालम 4
सारण 4-सा-18
अनुक्रमांक 1 कालम 4
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 37 ( 1 ) के अन्तर्गत जोन आर -2 अनुसार गतिविधियां मान्य होगी.
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 1984 के अन्तर्गत
जोन आर-2.
सारणी 4-सा-18
सारणी 4- सा-18
अनुक्रमांक 7 कालम 4 में दुग्ध जलशीत केन्द्र सेवाऐं.
अनुक्रमांक 2 कालम 3 में बस स्थानक के पश्चात् अंतःस्थापन " शापिंग माल/खुला माल ( भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 96 (1 ) अनुसार) नियम 2 ( 46 ) , 2 ( 66 ) के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय होगा" .
[ भाग 1 1610
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
(3)
(2)
(1)
सारणी 4-सा-18
अनुक्रमांक 7 कालम 4 में " दुग्ध जलशीत केन्द्र सेवाऐं एवं कोल्ड स्टोरेज".
सारणी 4 - सा-18 अनुक्रमांक 4 कॉलम 3 में " सूचना प्रौद्योगिकी * , एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** "
सारणी 4- सा-18 अनुक्रमांक 7 कॉलम 3 में " सूचना प्रौद्योगिकी * , एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **,
कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हों.
व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क ) के अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
उपांतरण पश्चात् उपांतरित प्रावधान (3)
विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान (2)
क्रमांक (1)
4.18 विकास निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रियाः- 17 4.18 निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रियाः-
विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदक को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन- पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगी.
विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदक को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन - पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक होंगी.
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार के अनुसार विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी.
पृष्ठ क्रमांक 101 एवं 102 पर बिन्दु क्रमांक 1 से 15 एवं टीप 1 एवं 2 का प्रतिस्थापन.
4.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रियाः- विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया- 18 4.19 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:-
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 की धारा 49 टिप्पणी 4 के अनुसार होगी .
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 की धारा 49 (3 ) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी:-
1. परिशिष्ट-1 ( अ ) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र.
2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो.
3. अद्यतन खसरा पांचसाला एवं खसरा खितौनी.
1611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
4. आवेदन केवल भू- स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा. अन्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा . जब आवश्यक हो भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हों.
19 अध्याय -5
अध्याय-5
भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है .
भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
मुलताई विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1175- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मुलताई विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1. आयुक्त, नर्मदापुरम, संभाग होशंगाबाद.
2. कलेक्टर , जिला बैतूल.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मुलताई.
अनुसूची
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित
सारणी/
अध्याय
विकास योजना
क्र.
कंडिका/
की सारणी/
कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं
कंडिका
कॉलम क्रमांक ( 6 ) में विकास योजना में भूमि में
विकास योजना (नगर
क्रमांक
उपयोग
अतिरिक्त प्रस्तावितः स्वीकृत कानाम)
एवं स्वीकार्य उपयोग
कॉलम का सरल क्रमांक (6)
(7)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
4
सार्वजनिक
6
सारणी 6 -सा-14
1
सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** मुलताई विकास योजना 2021 .
7
सारणी 6-सा-14
6
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि
प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
[ भाग 1 1612
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17( क) में वर्णित अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
स्वाति मीणा नायक , संचालक.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 7 फरवरी 2018
क्र. क- व.लि. - 2018-1048.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -1 के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3/23/ 1999/1/4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक सिंह , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर वर्ष 2018 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 ( तीन ) स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूं:-
दिनांक
क्रमांक
त्यौहार (4)
दिन (3)
(2)
(1)
24-9-2018
सोमवार
1
अनंत चतुदर्शी का दूसरा दिन ( सम्पूर्ण जिला ) 18-10-2018
2
महानवमी ( सम्पूर्ण जिला)
गुरुवार
3
8-11-2018
गुरुवार
दीपावली का दूसरा दिन ( पड़वा ) ( सम्पूर्ण जिला ) यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.
दीपक सिंह , कलेक्टर .
1613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र.- 01- अ-82-2017-2018
अलीराजपुर दिनांक 07 नवम्बर 2017 चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपूर- धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम कोलियाबयड़ा तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
ग्राम कोलियाबयड़ा
विवरण
स.क्र.
1 निजी भूमि
स.क्र.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
2
1
1 जालम पिता सोमला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2 रमेश पिता झीन्झीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी धनसिह पिता झीन्झीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 3
4 रमेश पिता झीन्झीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 5 माधु पिता झीन्झीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 6 भुरली बेवा राजेन्द्र जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7 जालम पिता सोमला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 8
धनसिंह पिता झीन्झीया जाति भील पता नि, ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
9 रमेश पिता झीन्झीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 10 भुरली बेवा राजेन्द्र जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 11 माधु पिता झीन्झीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 12 भुरली बेवाराजेन्द्र जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 13 माधु पिता झीन्झीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 14
भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिह पिता मदनमंगलिया अनसिह नाहरसिह पिता मुत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी 15
भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिह पिता मदनमंगलिया अनसिह नाहरसिह पिता मत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
-::अनुसूची (01 ) :-
तहसील जोबट
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टयर मे)
असिंचित
सिंचित
कुल रकबा
24.930
17.033
7.897
-::अनुसूची (02)::-
भूमि का रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)
9
7
8
4
6
5
3
असिंचित
असिंचित
सिंचित
सिंचित
कुल रकबा
कुल रकबा
खसरा क्र.
0.570
0.000
1.090 0.570
1302 1.090 0.000
0.000
0.140
0,140 0.140
1303/1/1 0.140 0.000
0.155
0.155 0.000
0.000 0.330
0.330
1303/1/2
0.112
0.000
0.270 0.112
0.000
1303/1/3 0.270
0.162
0.162 0.000
0.230
0.000
1303/1/4 0.230
0.000
0.094
0.094
0.180
1303/1/5 0.180 0.000
0.059
0.000
0.059
0.550
1303/2 0.550 0.000
0.060 0.200
0.000 0.200
1318/1/1
0.071
0.071
0.000
0.160
0.160
1318/1/2 0.000
0.066
0.066
0.000
0.070
0.000 0.070
1318/1/3
0.106
0.106
0.000
0.120
0.120
0.000
1318/1/4
0.043
0.000 0.043
0.180 0.180
0.000
1318/1/5
0.006 0.120
0.120
0.000
1318/1/6
0.526
0.526 0.000
0.740
0.740 0.000
1317
0.288
0.288 0.000
0.460
0.000
0.460
1316 1614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
16
भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिह पिता मदनमंगलिया अनसिह नाहरसिह पिता मत्रा जाति भीलाला पत्ता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी 17
भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिह पिता मदनमंगलिया अनसिह नाहरसिह पिता मुत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी जोगडिया, कर्मा, पिता गबल थनसिह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया 18 प्रेमबाई बेवा कबरिया वालसिंह अबला पिता मिठु जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
19
भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिह पिता मदनमंगलिया अनसिह नाहरसिह पिता मुत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी 20
भुरसिंह पिता वेस्ता रुपसिह पिता मदनमंगलिया अनसिह नाहरसिह पिता मुत्रा जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
1328
21
जोगडिया, कर्मा, पिता गबल थनसिह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया प्रेमबाई बेवा कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
1329
22 घनसिह पिता बालसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
1330
23 रतनसिंह पिता वालसिंह जाति भीलाला पत्ता नि.ग्राम भूमि स्वामी.
1327
जोगडिया, कर्मा, पिता गबल थनसिह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया 24 प्रेमबाई बेवा कबरियां वालसिंह अबला पिता मिठु जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
25
जोगडिया, कर्मा, पिता गबल धनसिह, केहरिया, सनिया पिता कबतिया प्रेमबाई बेवा कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 26 ज्ञानसिह पिता वालसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 27
जोगडिया, कर्मा, पिता गबल थनसिह, केहरिया,सनिया पिता कबतिया प्रेमबाई बेवा कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 28
मांगत्या रुपसिग पिता हेमत व वेस्ती बेवा हेमता ज्ञानसीग पिता नाहरसिग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 29
मागत्या रुपसिग पिता हेमत व वेस्ती बेवा हेमता ज्ञानसीग पिता नाहरसिग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
1345
30
मागत्या रुपसिग पिता हेमत व वेस्ती बेवा हेमता ज्ञानसीग पिता नाहरसिग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 31 वेस्तापिता कबरिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 32 वेस्ता पिता कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 33 वेस्ता पिता कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 34 वेस्तापिता कबरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 35 किसनीया पिता गमरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 38 नानका मेहरसिह पिता गमरीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
1216/1
37 नानका मेहरसिह पिता गमरीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 38
जुवानसिंह भंवरसिंह पित खेमा जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
39 भंगडा पिता नानसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.004
1315 0.380 0.000 0.380 0.004 0.000
0.843
0,000 0.843
2.300
1314 0.000 2.300
0.509 1.160 0.000 0.509
1323 0.000 1.160
0.019
1313 0.000 0.300 0.300 0.000 0.019
0.550
0.175
0.175 0.000
1324 0.550 0.000
0.080 0.080
0.407 1.050 0.000 1.050 0.407 0.000
0.460 0.091 0.000
0.091 0.460 0.000
0.366 0.820 0.366 0.000
0.820 0.000
0.110
1351 0.110 0.000 0.110 0.110 0.000
0.121
1350 0.780 0.000 0.780 0.121 0.000
0.370 0.750 0.000 0.370
1348 0.000 0.750
0.530 0.000 0.078 0.078
1347 0.000 0.530
0,300 0.300 0.000 0.300
1346 0.000 0.300
0.450 0.000 0.026
0.026 0.000 0.450
1359 0.000 1.900 1.900 0.000 1.458
1.458 1.300 0.108 0.000
0.108
1358 1.300 0.000
1.180
0.029
1360 0.000 1.180
0.000 0.029
0.009
1362 2.040 0.000 2.040 0.009 0.000
0.490 0.000 0.265
0.265
1214/1 0.000 0.490
0.560 0.000 0.084
0.084
1214/2 0.000 0.560
0.235 0.430 0.430
0.000
0.000 0.235
0.470
0.000 0.470
0.000 0.208
0.208
1216/2
0.210 1.040 0.000 0.210
1217 0.000 1.040
777 1615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
40
1218/1 0.000 0.370 0.370 0.000 0.137
0.137 भूचर पिता जामसिह जाति भीलाला पत्ता नि.ग्राम भूमि स्वामी
1218/2 0.000 0.380
0.380 41
0.380 0.000 0.380
वालसिंह धनसिंह पिता बालु लोहगु पती बालु भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
42
1204 0.000 0.340 0.340 0.000 0.283
0.283 रायसिंह पिता मलेसिंह गंदा बेवा मुलेसिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना० बा० स ० प्र० माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
43
0.320
1203 0.000 0.320
0.367
0.000 0.367
रायसिंह पिता मलेसिंह गंदा बेवा मुलेसिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना० बा० स ०प्र ० माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
44
1202
0.033
0.800 0.000 0.033
अनबाई पति डूंगर सिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
1190
2.340
2.340 0.000
1.028
1.028 0.000
किशन भुरु थाकतिया पिता मोहकिया नानसिंह भुवान कलम ठाकुर 45 पिता जेराम जानु बैवा जेराम जालम नानका पिता नन्दु जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.550
1191
0.550
0.000 0.550
0.000 0.550
किशन भुरु ढढाकरिया पिता मोहकिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम 46 भूमि स्वामी नानसिंग, मुवान, कलम ठाकुर पिता जेराम जानु बैवा जेराम जालम नानका पिता नन्दु जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
47
0.540
1192 0.000 0.540
0.000 0.068
0.068 रायसिंह पिता मलेसिंह गंदा बेवा मुलेसिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना० बा ०स ० प्र० माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
48
1180 3.670 0.000 3.670 0.444 0.000
0.444 दिलीप भारत वेस्ती खजरी जानकी पिता केकडिया व कमली बेवा केकडिया व नानका लालसिंह पिता जुवानसिंह व अबाई बेवा जुवानसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
49
0.260 0.000
1179 0.260 0.000 0,260
0.260 अजेसिह बाहदर माधु सागरसिह पिता रकसिह वबानु बैवा रकसिहव सुमला पिता धनसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी लंगडा, दितु, पिता मोहनसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
50
1178 0.000 0.650 0.650 0.000 0.391
0.391 दिलीप भारत वेस्ती खजरी जानकी पिता केकडिया व कमली बेवा केकडिया व नानका लालसिंह पिता जुवानसिंह व अबाई बेवा जुवानसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
51
1170/1 0.000 0.720 0.720 0.000 0.061
0.061 रायसिंह पिता मलेसिंह गंदा बेवा मुलेसिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना० बा० स०प्र० माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
52
0.360
0.360
1170/2 0.000 0.360
0.000 0.360
गुलखा पति सोमला जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.500
53
0.412 0.000
1506
0.412 रायसिंह पिता मलेसिंह गंदा बेवा मुलेसिंह प्रकाश भंगडी केकडी पिता कुंवरसिंह ना० बा० स० प्र ० माता वेस्ती व वेस्ती बेवा कुंवरसिंह जोगडी पिता मोतीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी भुरला मेरसिंह पिता केकडीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
54
0.550 0.354 0.000
0.000
0.354
1505 0.550
अलपसिहं पिता बाकला जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1616
[भाग 1
0.687 0.000 0.687
0.910 0.000 0.910
1503
55
अजेसिह बाहदर माधु सागरसिह पिता रकसिह वबानु बैवा रकसिहव सुमला पिता धनसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी डा, दितु, पिता मोहनसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वाभी
0.092
0.400 0.000 0.092
1510
56
जुवानसिंह कलमसिह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बदू अमरसिह पिता रामसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वानी
0.250
0.000 0.250
0.250
1511 0.000 0.250
57
गमती पिता मोहनसिह व फुन्दी बेवा मोहनसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.000 0.272 0.272
0.370 0.370
0.000
1512
58
जुवानसिंह कलमसिह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बदू अमरसिह पिता रामसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.640
0.640 0.000
0.850
0.850 0.000
1495
59
लालसिंह शकरसिंह पिता रीछु व कमरु अमरु सरिता अंगू थावली बेवा ठाकुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.329
0.450 0.000 0.329
0.450
1494 0.000
60
जालमसिह सालम दुकालसिह पिता वेस्ता व साहबाई बेवा वेस्ता जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.349
0.000 0.349
0.4100.410
1493 0.000
61
गमती पिता मोहनसिह व फुन्दी बेवा मोहनसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.483
0.840 0.000 0.483
0.000 0.840
1492
62
जुवानसिंह कलमसिह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बदू अमरसिह पिता रामसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.259
0.280 0.280 0.000 0.259
0.000
1491
63
जुवानसिंह कलमसिह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बदू अमरसिह पिता रामसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.098
0.000 0.098
0.340
0.000 0.340
1488
64 सरदार बालु पिता जुवानसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.004
0.280
0.000 0.280
1487
65 वेस्तस पिता भूरला जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.306
0.000 0.306
0,3200.320
0.000
1486/1
66 मांगत्या पिता रतनसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.352
0.000 0.352
0.370
0.370
1486/2 0.000
67 रतनसिंह पिता मोहक्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.175
0.600 0.000 0.175
0.600
0.000
1485
68
जालमसिह सालम दुकालसिह पिता वेस्ता व साहबाई बेवा वेस्ता जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.344
0.470 0.000 0.344
लालसिंह शकरसिंह पिता रीछु व कमरु अमरु सरिता अंगू टीना भूरा 69 पिता ठाकुरसिंह व थावली बेवा ठाकुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम 1483 0.000 0.470 भूमि स्वामी
0.218
0.000 0.218
0.000 0.230 0.230
1482
70
केशरसिह, मजेसिंह, मुकाम पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.004
0.500
0.500
1481
71 गुलाबसिंह पिता नाथिया जाति भीलाला पत्ता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.500
0.051
0.000 0.051
1465
72
जालमसिह जोगडिया पिता रतनसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.450
0.450
0,450 0.000
0.000 0.450
1466
73
जुवानसिंह कलमसिह पिता भुवान सुमला सेकु छितू बदू अमरसिह पिता रामसिह जाति भीलाला पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
0.491
0,491 0.000
1.040
1467 1.040 0.000
74
जालमसिह जोगडिया मांगत्या पिता रतनसिह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.061
0.000 0.061
0.310
0.000 0.310
1479
75 गुलाबसिंह पिता नाथिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.338
0.340 0.000 0.338
0.340
1478 0.000
76
केशरसिंह, मजेसिंह, मुकाम पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी प्यारा बेवा भुरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.332
0.000 0.332
0.440
1477 0.000 0.440
77 वेस्तापिता दलिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.329
0.690 0.000 0.329
1474
0.690
0.000
78
दुडला डुंगरसिं जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वाभी 1617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
79 फुसला पिता हमका जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 80 जोगडिया पिता हिरला जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 81 दसरीया पिता हमका जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 82 खुमसिंह पिता हमका जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 83 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 84 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 85 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 86 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 87 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता निःग्राम भूमि स्वामी 88 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 89 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 90
कुंवरसिंह भेरुसिंह खेमसिंह नवलसिंह केशरी पिता अमरसिंह व भंगडी बेवा अमरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 91 वेस्ता पिता दलिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 92 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 93 धनसिह पिता दलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 94 छगन पिता गुलसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 95 अजलिया पिता सुरता जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 96
केमता केरमसिंह वेस्ता मुकाम पिता पदम जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
97 केहरीया पिता सुरता जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 98
ढुडला डुंगरसिंह पिता पहाडसिह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
99 वैस्ता, दिलिपसिंह पिता किशन जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी 100 अजलिया पिता सुरता जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमि स्वाभी
योगः-
1473 0.000 0.230 0.230 0.000 0.230 0.230 1472 0.000 0.790
0.665
0.790 0.000 0.665
1470 0.000 0.350
0.029
0.000 0.029
0.350
1469 0.000 0.380 0.380 0.000 0.029 0.029 1625
0.620
0.010 0.000 0.620
0.450
1626 0.000 0.450
0.399
0.000 0.399
1627
0.200
0.200
0.700
1629 0.000 0.700
0.633
0.000 0.633
1630 0.000 0.070 0.070 0.000 0.009 0.009 1639
0.100 0.000 0.054 0.054 1640 0.000 0.170 0.170
0.166
0.000 0.166
1624
0.200
0.186
0.000 0.186
1621 0.000 0.260 0.260
0.086
0.000 0.086
1620 0.000 0.230 0.230 0.000 0.162 0.162 0.000 0.220
0.220 1618
0.220 0.000 0.220
1617 0.000 0.360 0.360 0.000 0.332 0.332
1616/1 0.000 0.170
0.109
0.170 0.000 0.109
0.170 0.000 0.147
1616/2 0.000 0.170
0.147
1616/3 0.000 0.200
0.131
0.200 0.000 0.131
1604
0.350
0.000 0.350
0.000 0.089 0.089 0.000 0.270 0.270 0.000 0.160 0.160
1597
0.350
1596/1 0.000 0.350
0.000 0.279 0.279
24.930 22.180 32.920 55.100 7.897 17.033
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गणेश शंकर मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1618
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 30 जनवरी 2018 क्र.-59-3-82-17-18-1281
मौजा आमोदा बिलगुंवा पट.ह.नं.- 05 तहसील देवरी
Date चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-763/ PS- MS / MPPCB / SEAC /Tor - RVP ( 139 )/ 2013 क्रमांक-1716/2013 ) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक संमाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
:
परियोजना का नाम
(1)
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
:
सागर
1.जिला
देवरी
2. तहसील
आमोदा बिलगुवां
3. ग्राम
08
4. पट.ह.नं.-
3.001 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
खसरा क्रमांक
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
6
5
4
3
2
1
0.072
1.460
78/1
भूमिस्वामी
1 श्रीमति सविता देवी पति कृष्णकुमार साकिन गौरझामर .
0.072
0.800
78/2
भूमिस्वामी
2 कृष्णकुमार पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह
0.176
77
2.210
भूमिस्वामी
3
अक्षय नाबालिग वल्द रामकुमार पूनम नाबालि नाबालिग पुत्री रामकुमार वली आजा जगदीश वल्द नर्मदाचरण साकिन गौरझामर
0.292
0.610
76/1
भूमिस्वामी
जगदीश प्रसाद वल्द नर्मदाचरण साकिन गौरझामर
4
0.292
0.810
76/2
भूमिस्वामी
5 इमरत पिता अर्जुन साकिन गौरझामर
0.154
1.750
75
भूमिस्वामी
6
श्री. देवलक्ष्मीनारायणजी मुह. वामनराव मधुकर मकुन्दराव पिता रामचंदराव अरुणकुमार काशीनाथ पिता विश्वनाथराव दिनकरराव वल्द बालकृष्णराव श्रीपाल वल्द गजाननराव भागचंद केशनारायण अनंतराम पिता पुरुषोत्तम धनंजय आत्माराम पिता केशोराम गोविन्द चिन्तामनराव पिता बलीराम भोपाल नरहरी भास्करराव पिता वासुदेव रामबाई वेवा. वासुदेव प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर
0.029
0.090
73/1
भूमिस्वामी
7
प्रभुदयाल वल्द श्रीकृष्ण, गिरिशकुमार वल्द केदारनाथ सांकिंन गौरझामर
0.088
1.700
71
भूमिस्वामी
8 मुन्नीबाई जोजे देशशरण साकिन गौरझामर
0.029
0.400
73/2
भूमिस्वामी
0.029
0.390
73/3
भूमिस्वामी
9 वृन्द्रावन वल्द परसादी साकिन गौरझामर 1619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
10 दलपत वृन्द्रावन कन्छेदी पिता परसादी साकिन गौरझामर
11 नदकिशोर पिता अर्जुन साकिन गौरझामर मुलाम पिता जयराम साकिन मढ़ी जमुनिया 12
13 जनकरानी वेवा जयराम साकिन मढ़ीजमुनिया 14 जनकरानी वेवा जयराम साकिन मढ़ीजमुनिया महेश प्रसाद वल्द नर्मदा प्रसाद साकिन गौरझामर 15
16 देवेश कुमार वल्द महेश कुमार साकिन गौरझामर परम लक्ष्मन पिता टीकाराम कमलाबाई पुत्री टीकाराम
17
पार्वती वेवा टीकाराम साकिन देह
हरीसींग वल्द कड़ोरी साकिन गौरझामर 18
19 प्रहलाद वल्द बाबूलाल साकिन मढ़ीजमुनिया रतनसींग वल्द जयराम साकिन देह
20
रतनसींग वल्द जयराम साकिन देह
21
चन्द्रभान वल्द जयराम साकिन मढ़ीजमुनिया 22.
योगः-
0.010 73/4 0.010
भूमिस्वामी
0.913
1.450
भूमिस्वामी 70
1.390 0.164 भूमिस्वामी 20
0.620
0.054 21/2
भूमिस्वामी
0.054 भूमिस्वामी 21/1 0.690
1.320
0.256 भूमिस्वामी 27/1
0.095
1.720
भूमिस्वामी 23/1
1.710
23/2
भूमिस्वामी
0.037
0.810
27/2
भूमिस्वामी
0.037 27/3 0.470
भूमिस्वामी
0.037
1.210
27/4
भूमिस्वामी
0.400
0.037 भूमिस्वामी 27/5
1.620 0.037 भूमिस्वामी 27/6
0.037
2.020
27/7
भूमिस्वामी
24 25.660 3.001 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका 'मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी मैं) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
[भाग 1
मौजा भजिया पट.ह.नं.- 07 तहसील देवरी क्र.-60- अ- 82-17-18-1282
:
परियोजना का नाम
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत पटनाखुर्द मायनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक -763 /PS - MS / MPPCB / SEAC /Tor - RVP ( 139) /2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1)
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत पटनाखुर्द माइनर नहर निर्माण (2) भूमि का विवरण
सागर
1. जिला
देवरी
2. तहसील
भजिया
3. ग्राम
07
4. पट.ह.नं.-
: 0.480 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1 ::
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का
प्रकार
खसरा क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
अर्जित भूमि (रकबा हे.में) स. क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
4
5
6
3
2
1
0.020
0.800
252/7
भूमिस्वामी
श्री हरिनारायण वल्द छोटेलाल साकिन देह
1
0.200
0.020
252/6
भूमिस्वामी
2 वतीबाई पुत्री बैजनाथ साकिन देह भूमिस्वामी
0.900
0.050
252/5
भूमिस्वामी
श्री उदयराम, रूपसींग , परसराम वल्द बैजनाथ साकिन देह
3
0.040
0.360
259/1
भूमिस्वामी
श्री परषोत्तम वल्द बैजनाथ साकिन देह भूमिस्वामी
4
0.030
260/1
1.240
भूमिस्वामी
0.030
0.420
260/299
भूमिस्वामी
5
रतीबाई, नर्बदीबाई पुत्री बलराम साकिन देह भूमिस्वामी श्रीमति बेनीबाई वेवा बलराम, कलाबाई, हरीबाई, मुलाबाई,
श्री तरवरसींग , निजामसींग, हरिनारायण पिता छोटेलाल
0.030
257/1
0.300
भूमिस्वामी
6
साकिन पटनाखुर्द भूमिस्वामी
256
0.070
0.030
भूमिस्वामी
श्री हुकमसींग , यशवंतसींग पिता मदनसींग साकिन देह
7
0.050
265
0.480
भूमिस्वामी
0.070
0.530
256/298
भूमिस्वामी
श्री कनछेदी वल्द रामचंद साकिन देह
8
0.020
266
1.210
भूमिस्वामी
श्री मुल्ली वल्द कनई साकिन देह भूमिस्वामी
9
0.050
0.450
267/2
भूमिस्वामी
श्री रोशन वल्द हीरालाल साकिन देह
10 1621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
268
भूमिस्वामी
श्रीमति जनकदुलारी जोजे हीरालाल साकिन देह भूमिस्वामी
14
0.390: 0.040 0.48
13 7.35
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुभोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-61- अ-82-17-18-1278
मौजा फतेहपुर पट.ह.नं.- 08 तहसील देवरी चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला
: सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत भाईनर नहर निर्माण हेतु सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS- MS /MPPCB / SEAC/Tor - RVP ( 139 ) /2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
:
देवरी
2. तहसील
:
3. ग्राम
फतेहपुर
:
4. पट.ह.नं.-
08
: 1.859है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 1622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
[भाग 1
:: अनुसूची-1::
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
5
6
7
3
4
2
1
130
0.019
0.670
1
भूमिस्वामी
खुमान वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर
0.047
1.580
2
भूमिस्वामी 124/1
रमेश प्रेमसींग पिता हरीराम , शीलाबाई वेवा हरीराम सा. देह
0.047
0.090
भूमिस्वामी 124/2
टीकाराम वल्द हिम्मत, डेलन दीपक पिता भगवत दमोती 3 नीमा माया द्रोपती पुत्री भगवत बैजयंती उर्फ कमलरानी वेवा
भगवत मालतीबाई काशीबाई पुत्री हिम्मत साकिन गौरझामर
0.600
0.047 प्रेमसींग वल्द हरिराम साकिन गौरझामर
124/3
4
भूमिस्वामी
0.010
0.010
5 गीताबाई पति लक्ष्मीशंकर साकिन सरखेड़ा
124/4
भूमिस्वामी
0.010
0.010 6
भूमिस्वामी 124/5
आरतीबाई वेवा विजय साकिन सागर
0.001
134
1.550
7
भूमिस्वामी
द्वारका बबलू प्रकाश उदयभान पिता बैजनाथ पर्वतीबाई इमरतीबाई पुत्री बैजनाथ सुनील नाबालिग पिता बद्रीप्रसाद लक्ष्मीबाई नाबालिग पुत्री बद्रीप्रसाद वली माँ संतोषरानी वेवा बद्रीप्रसाद
0.540
0.001 गोपाल वल्द गिरधारी साकिन देह
8
135/1
भूमिस्वामी
0.001
0.550
मोहन वल्द गिरधारी साकिन गौरझामर
9
135/2
भूमिस्वामी
0.001
0.550
भूमिस्वामी 135/3
10. राजू वल्द गिरधारी साकिन गौरझामर
0.048
0.490
भूमिस्वामी 123/1
11 राजकुमार वल्द खुमान सिंह साकिन गौरझामर
0.048
1.010
भूमिस्वामी 123/2
12 खुमान वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर
0.048
1.010
13
भूमिस्वामी 123/3
धरमदास वल्द खुमान साकिन गौरझामर
0.043
140 0.410
14
भूमिस्वामी
गोकल महेश प्रदीप शैलेन्द्र पिता गोविन्द प्रसाद साकिन गौरझामर........
0.083
139 1.620
भूमिस्वामी
बेनीबाई धरमाबाई मालतीबाई पिता दरई संतोष वल्द हेमराज 15 पुष्पा आशा पिता हेमराज दीपक दिनेश पिता घनश्याम| साकिन गौरझामर
लक्ष्मीप्रसाद वल्द भगवानदास गोकल महेश प्रदीप शैलेन्द्र
148
0.950
0.080 16
भूमिस्वामी
पिता गोविन्द साकिन गौरझामर
17 हेमचंद वल्द शिखरचंद साकिन गौरझामर
1.270 0.031
149/1
भूमिस्वामी
0.400
भूमिस्वामी
18
149/2
0.031 राकेश कुमार वल्द शिखरचंद साकिन गौरझामर
2.050
0.258
150
भूमिस्वामी
19 राहुल कुमार वल्द राकेश कुमार साकिन गौरझामर
20
0.490
151
0.025 टीकाराम औंकार पिता कच्छेदी सावित्री मैना इमरती कुसुम भूमिस्वामी
पुत्री कन्छेदी साकिन गौरझामर
21
0.076
152 0.630
भूमिस्वामी
टीकाराम वल्द मन्नू साकिन गौरझामर
0.152 22 परषोत्तम चन्द्रभान पिता देवीसींग साकिन गौरझामर
171
1.130
भूमिस्वामी
172
0.044
0.380
भूमिस्वामी
23 देवी वल्द नाथूराम साकिन गौरझामर
0.040
0.003 24
भूमिस्वामी 168/1
माधोप्रसाद देवीप्रसाद पिता टीकाराम चन्द्रभान भगवानदास पिता वंशी साकिन गौरझामर
0.800
0.003
168/4
भूमिस्वामी
25 माधोप्रसाद पिता टीकाराम साकिन गौरझामर
0.260
0.003
168/6
भूमिस्वामी
जगदीश पिता वंशीधर साकिन गौरझामर
1.200
0.003
168/2
भूमिस्वामी
0.003
1.200
दुर्गा वल्द वंशीधर साकिन गौरझामर
168/3
भूमिस्वामी
27
0.800
0.003 28 प्रहलाद वल्द टीकाराम साकिन गौरझामर
भूमिस्वामी 168/5
70
1.720
0.180 29
भूमिस्वामी
देवी वल्द गिरधारी, राजबाई बेनीबाई पुत्री गिरधारी गुलाबरानी वेवा गिरधारी इन्दुर वाली हेमराज दिन्नू हल्ले पिता अनन्तसींग गुड्डी दशोदा पुत्री अनन्तसींग राजरानी वेवा अनन्तसींग सियारानी वेवा खेतसींग मेना मालती पुत्री खेतसींग परमू मोहन परषोत्तम रज्जू पिता खेतसींग खेमाबाई वेवा दुर्गे गजेन्द्र ओमप्रकाश पिता दुर्गे साकिन देह 1623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
0.880
अमित कुमार वल्द रमेश कुमार साकिन गौरझामर
भूमिस्वामी 71/1
30
0.110
0.810
भूमिस्वामी 71/2
31
अरविन्द, दीपक पिता काशीनाथ अर्चना पुत्री काशीनाथ साकिन गौरझामर
0.060
74
0.420
रामदास वल्द भुवानी प्रसाद साकिन गौरझामर
32
भूमिस्वामी
75
0.880
0.080
भूमिस्वामी
भुवानी वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर
33
0.890
34
76/1
0.120
भूमिस्वामी
देवी वल्द गिरधारी, राजबाई बेनाबाई पुत्री गिरधारी. गुलाबरानी वेवा गिरधारी बलराम पिता मुन्ना हेमराज दिन्नू इन्दुर वाली हल्ले पिता अनन्तसींग गुड्डी दशोदा पुत्री अनन्तसींग राजरानी वेवा अनन्तसींग साकिन गौरझामर
0.440
भूमिस्वामी 76/2
कैलाशचंद वल्द सुम्मेरचंद साकिन गौरझामर
35
1.460
0.100
77
36
भूमिस्वामी
सियारानी वेवा खेतसींग मैना मालती पुत्री खेतसींग परमू मोहन परषोत्तम रज्जू पिता खेतसींग खेमाबाई वेवा दुर्गे गजेन्द्र ओमप्रकाश पिता दुर्गे अशोक कुमार वल्द मुलामचंद भुवानीप्रसाद वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर
0.060
0.030
78
भूमिस्वामी
37
नारायण श्रीराम काशीराम पिता तुलसीराम भारीबहू वेवा तुलसीराम बृजरानी वेवा गुलाबसींग कुन्दनसींग गुवली पिता तुलसीराम प्यारीबाई पुत्री गुलाबसींग साकिन गौरझामर
0.010
79 1.650
भूमिस्वामी
काशीनाथ वल्द विश्वनाथ साकिन गौरझामर
38
31.500 1.859 योगः-
39
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्वअनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1624
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
क्र.-62- अ-82-17-18-1283
[भाग 1 मौजा घोसीपट्टी पट.ह.नं.- 04 तहसील देवरी चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा ( गौरझामर) नहर एवं चौपड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक -763 /PS- MS/ MPPCB /SEAC/ Tor - RVP( 139) /2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1)
(2) भूमि का विवरण
:
1. जिला
सागर
: देवरी
2. तहसील
:
3. ग्राम
:
4. पट.ह.नं.-
04
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर एवं चौपड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु
घोसीपट्टी
1.350है.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में) खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
भूमि का प्रकार 3
6
7 4
5
बांयी मुख्य नहर की शाखा (गौरझामर) नहर
1 राम पिता गुलाब सिंह साकिन देह
2
राजेन्द्र पिता रणछोड़ी रोशनी प्रियंका पुत्री रणछोड़ी साकिन खामखेड़ा
3 मोहन पिता गुलई साकिन खामखेड़ा
4 सीताराम पिता गुलाबसींग साकिन देह
दीपक वल्द उत्तम सराफ साकिन मंडला
5
6 संतोष नाबालिग वल्द वली गोकल सिंह साकिन खामखेड़ा 7 संजीव कुमार पिता विनोद कुमार साकिन गौरझामर 8 संजय कुमार वल्द शंकरलाल साकिन गौरझामर 9 अनिल कुमार पिता खुशालचंद साकिन गौरझामर 10 जिनेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल साकिन देह
11
विनोद कुमार, अजित कुमार पिता खुशालचंद साकिन गौरझामर
1.680
0.241 140/1
भूमिस्वामी
0.242
0.530
भूमिस्वामी 140/2
1.500
0.156 141
भूमिस्वामी
0.021
0.500
भूमिस्वामी 183/1
0.830
0.021 183/2
भूमिस्वामी
0.600
0.021 183/3
भूमिस्वामी
0.400
0.021 भूमिस्वामी 183/5
0.800
0.053 182/1
भूमिस्वामी
0.810
0.053 182/2
भूमिस्वामी
0.032
0.850
186/2
भूमिस्वामी
0.032
0.860
186/1
भूमिस्वामी
0.117 187 1.660
भूमिस्वामी
चौपड़ा मायनर नहर
12 सुधीर कुमार वल्द गोकलचंद साकिन गौरझामर
0.140 भूमिस्वामी
1.600
213/3 1625
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
1.550
0.090
भूमिस्वामी 215/3
1.3 आभारानी पति विनोद कुमार साकिन गौरझामर
0.250
0.050
216/1
भूमिस्वामी
कुन्दनसींग वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर
14
0.460 0.060
भूमिस्वामी
योगः-
14.880 1.350
217 16
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 केराली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित राहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्षमक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मौजा मढ़ी जमुनिया पट.ह.नं.- 09 तहसील देवरी क्र.-63-अ-82-17-18-1281
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS- MS/ MPPCB /SEAC/Tor - RVP ( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/ 2013 ) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
:
परियोजना का नाम
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु (1) (2) भूमि का विवरण
:
1. जिला
सागर
:
2. तहसील
देवरी
3. ग्राम
:
मढ़ी जमुनिया
:
4. पट.ह.नं.-
09
: 1.475है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 1626
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम 1
2 1 भगवानदास वल्द निजाम साकिन देह 2 अशोक वल्द सीताराम साकिन गौरझामर 3 केशरबाई जोजे कोमलचंद साकिन गोरझामर 4 केशरबाई जोजे कोमलचंद, कोमलचंद वल्द बदूलाल
साकिन गौरझामर
5 जगदीश वल्द भैयाराम साकिन देह 6 संतोषरानी पति भगवत साकिन देह 7 प्रभातराव वल्द विनायकराव साकिन देह 8 भागीरथ वल्द मोहन साकिन देह 9 रगवीर सुन्दर बद्री पिता भैयाराम साकिन देह 10 बलराम राजकुमार पिता परताप साकिंन देह 11
रगवीर सुन्दर बद्री पिता भैयाराम समतरानी वेवा भैयाराम साकिन देह
12 अनोलरानी पति राजकुमार साकिन देह 13 बलराम वल्द परताप साकिन देह 14 राजकुमार वल्द परताप साकिन देह 15 दलीप मौजी पिता दरई बाई नन्हीबाई पुत्री दरई सा. देह
सरोजरानी वेवा मनोहर साकिन देह 16
लक्ष्मीनारायण वल्द बैजनाथ साकिन देह 17
18 राजेश वल्द बैजनाथ साकिन देह
चन्द्रभान वल्द बैजनाथ साकिन देह 19
बद्रीप्रसाद वल्द बैजनाथ साकिन देह 20
21 सुन्द्रर वल्द सुक्के, पूसाबाई पुत्री सुक्के 22 नारायणसींग पिता बैजनाथ साकिन देह
रामसींग वल्द परमानंद साकिन देह 23
24 नारायणसींग पिता बैजनाथ साकिन देह 25 राधारानी पति हरगोविन्द विश्वकर्मा साकिन देह 26 सीताराम वल्द परमानंद साकिन देह
प्रेम गुलाब हरप्रसाद गुडा पिता रामनाथ इन्द्राणी वेवा
27
रामनाथ साकिन देह भूमिस्वामी
नारायण सिंह वल्द बैजनाथ सियारानी वेवा बैजनाथ
28
साकिन देह
योगः-
[भाग 1
::अनुसूची-1::
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे, में
भूमि का प्रकार
3
4
7
भूमिस्वामी 582/2 0.400 0.039
भूमिस्वामी
0.039
582/3 0.200
भूमिस्वामी 583 0.220
0.046
भूमिस्वामी
584 0.720
0.084
585
1.900
भूमिस्वामी
0.105
0.700
0.053
भूमिस्वामी 579
भूमिस्वामी 577
0.510
0.076
0.530
भूमिस्वामी 578
0.063
भूमिस्वाभी 576 0.350
0.046
भूमिस्वामी
0.024
575/1 0.350
भूमिस्वामी 575/2 0.400
0.024
भूमिस्वामी
0.029
573. 0.310
भूमिस्वामी 574. 0.800
0.063
572 0.360 0.028
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 571/1 1.080
0.085
571/2 0.470
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.122
565/1 0.660
भूमिस्वामी
0122
565/2 0.010
0.025
भूमिस्वामी 549/1 0.410
0.025
भूमिस्वामी 549/2 0.400
0.025
भूमिस्वामी 549/3 0.400
549/4 0.400
0.025
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.034
548/1 0.630
0.034
भूमिस्वामी 548/2 0.800
546/1 0.270
0.012
भूमिस्वामी
0.012
भूमिस्वामी 546/2 0.100
546/3 0.480
0.012
भूमिस्वामी
0.270
भूमिस्वामी
0.012
546/4
545
0.780
0.098
भूमिस्वामी
1.610
0.113
543
भूमिस्वामी
30 16.520 1.475
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014
जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में
कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके
सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12
के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी ,
भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है ।
अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी
अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका
मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की
उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की
धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व)
देवरी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के
निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र.-64-3-82-17-18-1279
मौजा खामखेडा पट.ह.नं.- 05 तहसील देवरी चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS- MS / MPPCB / SEAC /Tor - RVP ( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
:
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
1. जिला
2. तहसील
:
3. ग्राम
:
4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम स. क्र.
2
1
1
2
अजय कुमार नाबालिग वल्द व वली तेजबल लोधी सा. देह कन्छेदी पिता महराजसींग, भागबाई वेवा महराजसींग साकिन देह
3
बृजेश परसराम वल्द श्यामलाल, रामरती , हरीबाई पुत्री श्यामलाल, आशीष पिता नथू क्रांति पुत्री नथू सरोजरानी वेवा नथू साकिन देह
अभिषेक नाबालिग वल्द व वली छोटेलाल वल्द
4
भुवानीप्रसाद लोधी साकिन देह
प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद साकिन देह 5
भगवत सींग पिता रतनसींग साकिन देह 6
7 नरेन्द्र सिंह पिता भगवत सिंह साकिन देह अजयसींग नाबालिग वली पिता गोविन्द सींग साकिन देह
8
9 विद्याबाई पुत्री बाबूलाल साकिन देह 10 पुनीताबाई जोजे रामसींग साकिन देह सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत माईनर नहर निर्माण
सागर
देवरी
खामखेड़ा
05
2.989है.
:: अनुसूची-1::
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.मे)
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
भूमि का प्रकार
6
4
5
3
7
1.050
0.383
302
भूमिस्वामी
0.038
370
1.300
भूमिस्वामी
2.340
0.171 371/1
भूमिस्वामी
0.400
0.171 371/2
भूमिस्वामी
0.570
0.055 भूमिस्वामी 398
0.872
0.650
भूमिस्वामी 396
1.480
0.152 भूमिस्वामी 394
0.277
0.830
393
भूमिस्वामी
0.800
0.277 382/3
भूमिस्वामी
0.022
0.200
390/1
भूमिस्वामी
0.050
0.022 भूमिस्वामी 390/2
0.400
0.022 390/3
भूमिस्वामी 1628
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
[भाग 1
0.520
0.022
भूमिस्वामी 390/4
1.1 सूरजरानी जोजे प्रतापसिंह साकिन देह
0.150
0.022
भूमिस्वामी 390/5
12
0.500
भूमिस्वामी
0.092 प्रतापसींग पिता गुलाबसींग साकिन देह
387/1
13
1.700 0.092 उदयसींग पिता गुलाबसींग साकन देह
भूमिस्वामी 387/2
14
0.400
0.092
387/3
भूमिस्वामी
राजेन्द्र वल्द रणछोड़ी रोशनी प्रियंका पुत्री रणछोड़ी साकिन देह
15
1.740 0.069 विजयसींग नाबालिग वली पिता गोविन्द सींग साकिन देह भूमिस्वामी 382/1
16 देवराजसींग पिता चन्द्रभानसींग साकिन देह
1.270 0.069
भूमिस्वामी 382/2
17 दीपराजसींग पिता चन्द्रभानर्संग साकिन देह
1.270 0.069
भूमिस्वामी 382/4
योगः-
20
2.989
17.620
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) साक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि को नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 8 फरवरी 2018 क्र.- 39- अ- 82-16-17- भू-अर्जन-17-1572
मौजा केंकरा पट.ह.नं.- 48 तहसील केसली चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की निवारी कलॉ जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात, निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:.
परियोजना का नाम
(1)
निवारी कलॉ जलाशय निर्माण कार्य हेतु
(2) भूमि का विवरण
1.जिला
सागर
:
2. तहसील
केसली
केंकरा
3 ग्राम
4. पट.ह.नं.-
48
: 2.08 है.
5. अंर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची--1::
खसरा नंबर
भूमि का प्रकार स. क्र.
स्वामित्वः का प्रकार
भूमि स्वामी का नाम एवं पिता/पति का नाम
कुल रकवा (हेक्ट.में)
अर्जित रकवा (हेक्ट.मे)
2
1
3.
4
5
6
7
315/1 0.230
1 पूजा पुत्री सुरेश साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
2
315/2 3.480
2.080
अश्विनीकुमार पिता अंजनीकुमार अजय पिता सुरेशकुमार अंर्जित पिता राघवेन्द्र विनय , संजय पिता गनेश प्रसाद साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
3
4.000
315/3
दिनेश कुमार पिता गौरीशंकर साकिन सहजपुर
योग
2.080
7.710
-(7) -2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनाँक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 29/9/2014. जिसका मध्य प्रदेश राजपन्त्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येकः जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिन्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का 'होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीत्तर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1630
क्र.-40- अ- 82-16-17- भू-अर्जन-17-1569
[भाग 1 मौजा कुकरयाऊ पट.ह.नं.- 53 तहसील केसली चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कलॉ जलाशय डूब क्षेत्र एवं दांयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1) (2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर 2. तहसील
केसली
3. ग्राम
कुकरयाऊ
4. पट.ह.नं.-
53 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
2.56है.
::अनुसूची-1::
भूमि स्वामी का नाम एवं पिता/पति का नाम सरल क्रमांक
1
2
निवारी कलॉ जलाशय एवं नहर निर्माण कार्य हेतु
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
कुल रकवा (हेक्ट.में)
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्ट.में)
7 3
5
4
6
डूब क्षेत्र
1 विद्या तिवारी जोजे के ० के ०तिवारी साकिन सहजपुर 2 प्रेमचन्द बल्द कपूरचन्द्र साकिन सहजपुर कीर्ति पिता अंवकिाचरण करिणवाला पुत्री अंविकाचरण 3 तिवारी साकिन सहजपुर
सदारानी वेवा हिम्मा व्दारका बद्री चन्द्रभान ब्रजनंदन पिता हिम्मा बेटीबाई पुष्पाबाई
5
अनीताबाई पुत्री हिम्मा कलीबाई पुत्री गफलू साकिन सहजपुर
Total
भूमिस्वामी
6
1.510 0.470 भूमिस्वामी 11 4.020 0.090
0.800
भूमिस्वामी 3
0.020 8
भूमिस्वामी
1.410 0.380 भूमिस्वामी 9
1.410 0.010 भूमिस्वामी
7
2.720 0.080 06 11.87 1.05
नहर क्षेत्र
1 कुदऊ पिता कन्छेदी साकिन सहजपुर 2 कुदऊ पिता कन्छेदी झुन्ता वेवा कच्छेदी साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
97 2.440 0.100 भूमिस्वामी
96 3.180 0.190 1631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
3 कन्छेदी बल्द मोहन साकिन सहजपुर
4 धनसींग बल्द मोहनलाल साकिन सहजपुर 5 बैजनाथ पिता टीकाराम साकिन निवारी खुर्द 6 अकिंत चंचल बल्द चक्रेश साकिन सहजपुर 7 गनेश बल्द धनसींग साकिन सहजपुर 8 संजय कुमार बल्द सुरेशचन्द्र साकिन सहजपुर 9 तरवर पिता गफलू साकिन निवारी खुर्द 10
राजेश कुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर प्रफुल्ल बल्द मानकलाल सििकन सहजपुर 11
रोमिल कुमार पिता राजेशकुमार साकिन सहजपुर 12
13
दीपचन्द सुशील प्रफुल्ल ग्यानचंद पिता मानकलाल अमित रजनीकांत धरमेन्द्र पिता ताराचन्द सुमतरानी बेवा ताराचंद साकिन सहजपुर
योग
महायोग
98/1 1.240
भूमिस्वामी
0.060
1.230
भूमिस्वामी 98/2
99 1.880 0.250 भूमिस्वामी
2.870
104/1
भूमिस्वामी
2.020 0.200 भूमिस्वामी 104/2
104/3
भूमिस्वामी
1.620
106 2.890 0.300 भूमिस्वामी
108/1 0.430
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 108/2 1.550
0.250
0.240
भूमिस्वामी 108/3
भूमिस्वामी 108/4 1.970
भूमिस्वामी
109 1.300 0.160
24.86 1.51 14
2.56 20 36.73
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1632
क्र.-41- अ- 82-16-17-भू- अर्जन-17-1579
[भाग 1 मौजा कुसमी पट.ह.नं.- 49 तहसील केसली
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की निवारी कलों जलाशय योजना अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
1. जिला
:
2. तहसील
3. ग्राम
49
:
4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
भूमि स्वामी का नाम एवं पिता/ पति का नाम स्वामित्व का प्रकार स. क्र.
3
2
1
भूमिस्वामी 1 ग़रीबे बल्द नन्हे वीर पता सा. देह
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 2 रघुवीरसिंह, निजामसिंह , मेघराजसिंह, शिंवशंकर सिंह, पिता मोतीलाल , सकुनवाई, सहनवाई, रक्कावाई, किरनवाई, अनितावाई, रेखावाई , ममतावाई, सरलावाई, नीतूवाई, सदारानी वेवा बाबूलाल
भूमिस्वामी 3 नेतराज बल्द रघुनाथसींग पता सा. अमोदा
भूमिस्वामी 4 प्रभाबाई पुत्री भानु-प्रताप सुरेश बालिग
भूमिस्वामी जोगेन्द्र गुड्डू बाबू बल्द दौलतसींग सकिन देह 5 दुर्गाबाई पति रघुनाथसीग पता सा. देह
भूमिस्वामी 6 छोटीबाई बेवा सुकई पता सा. देह
योगः-
निवारी कलॉ जलाशय निर्माण कार्य हेतु
सागर
केसली
कुसमी
3.39है.
::अनुसूची-1::
खसरा नंबर
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्ट.में )
कुल रकवा (हेक्ट. में )
6
7
5
0.07
4 555
1.15
1.53
3.58
553
552/1 4.88
0.02
552/2
0.29
0.81 0.43
539/4
0.43
0.01
539/3
1.47
2.97
538
3.39
14.25
07
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त ...अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों । का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
मौजा निवारी खुर्द पट.ह.नं.- 53 तहसील केसली क्र.-42- अ-82-16-17- भू-अर्जन-17-1567
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कलॉ जलाशय दांयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
निवारीकलां नहर निर्माण कार्य हेतु
भूमि का विवरण
(1) (2)
सागर
1. जिला
केसली
2. तहसील
3. ग्राम:
निवारी खुर्द
53
4. पट.ह.नं.-
1.70 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
सरल
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नंबर
भूमिका प्रकार
स्वामित्य का प्रकार
क्र.
कुल रकवा (हेक्टयर में )
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
3
4
7 1
2
भूमिस्वामी
1
5/3
3.000
0.245
भूमिस्वामी
9/1
0.120
0.120
भूमिस्वामी
25
0.280
0.950
जगदीश प्रसाद बल्द वावूलाल गुप्ता साकिन नरसिंह वार्ड गाडरवारा
भूमिस्वामी
28/2
0.260
1.120
भूमिस्वामी
29/1
0.700
0.070
भूमिस्वामी
5/4
2.100
0.245 2
भूमिस्वामी
2.400
0.170 श्रीमति सुनीता पति सुरेन्दरसिंह कौशिक साकिन फरीदाबाद हरयाणा
14/6
भूमिस्वामी
3
2.100
0.170
14/1
नन्हीवाई फूलावाई पुत्री विशालसीग साकिन निवारी कलां
भूमिस्वामी
29/2
1.300
0.14
4 जवाहर वल्द हरीसींग साकिन देह
योगः-
09 13.790 1.700 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके. सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस 1634
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
[भाग 1 जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- सागर जिला सागर , प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्तिः कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रयं आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मौजा निवारी कलॉ पट.ह.नं.- 53 तहसील केसली क्र.-43- अ-82-16-17- भू- अर्जन-17-1581
चूँकि समुचिंत सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग 'जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कलों जलाशय डूब क्षेत्र एवं दांयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिकं समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
(1)
निवारी कलों जलाशय एवं नहर निर्माण कार्य हेतु
(2)...... भूमि का विवरण
: सागर
1. जिला
:
2. तहसीलं
केसली
3. ग्राम
निवारी कलॉ
53
4. पट.ह.नं.-
: 130.13 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
स्वामित्व खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स. क्र.
का प्रकार
भूमिका प्रकार
कुल रकवा (हेक्ट.में)
अर्जित रकवा. (हेक्ट.में )
3
4
2
5
6
7.
डूब क्षेत्र
भूमिस्वामी
40
0:070 0.070
भूमिरयामी 41/1
0.030
0.030
देवरी गूरतसींग बल्द गुवंदी गाँड साकिन पीपुलः तहसील
41/2
0.030. 0.030
भूमिस्वामी
तोबरनसींग बल्द गन्धर्वसीग पता सा. देह ,
2
43/1 2.140
2.400
भूगिस्थामी
43/2
3 अमित ना.वा. बल्द वली राजेश निवासी ग्राम
1.400
राजेश बल्द रमेश पता सा. देह
4
भूमिस्वामी
46/1
1.770
3.320
5
46/2
राकेश बल्द रमेश पता सा. देह
1.770
भूमिस्वामी
6 अरविन्दसींग बल्द कमलसींगपत्ता सा. देह
भूमिस्वामी
44/1
2.020
3.630
7.
44/2
भूमिस्वामी
1.610
गोविन्दसींग बल्द कमलसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
8
25/1
0.690
अम्बिकाबाई जौजे देवीसीग पता सा.देह
भूमिस्वामी
9
25/2
राजरानी जोजे मिहरबानसीग पता सा.देह
0.050
2.190
कल्याणसींग बल्द मेहरबानसींग पता सा. देह
25/3
भूमिस्वामी
0.850
भूमिस्वामी
25/4
0.600
10 लाखनसीग देवीसीग पिता मिहरवानसीग पता सा. देह
भूमिस्थामी
देवीसीग पिता मिहरवानसीग पता सां. देह
1.130
11
26
1.130 1635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
12 लाखनसींग बल्द मेहरबानसींग पता सा.देह रामविनोद बल्द परसराम साकिन देह
13
भूमिस्वामी
14 शिवराजसींग बल्द रघुनाथसींग सकिन देह
भूमिस्वामी
15 शिकाबाई जोजे झामसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
हनुमतसींग बल्द औंकारसींग साकिन देह 16
भूमिस्वामी
स्घुराजसींग पिता चन्द्रभानसींग सििकन देह 17
भूमिस्वामी
नन्हूसीग बल्द गम्मतसींग साकिन देह
18
भूमिस्वामी
जिनेन्द्रकुमार पिता कसलचंद साकिन सहजपुर 19
भूमिस्वामी
20
राजकुमार भूपनारायण मनोजकुमार हाकम पिता नत्थू क्रांती ऊषा पुत्री नत्थू साकिन अमोदा
भूमिस्वामी
शिवराजसींग बल्द रघुनाथसींग पता सा. देह 24
भूमिस्वामी
रमेशचन्द्र बल्द ताराचंन्द पता सा. कुसमी 22
भूमिस्वामी
राममनी पति निरजनसीग पता सा. देह
23
भूमिस्वामी
जिनेन्द्रकुमार बल्द कमलचन्द्र साकिन सहजपुर 24
भूमिस्वामी
अभयराज ना. बा. बल्द व बली राजपाल साकिन 25 देह
भूमिस्वामी
26 नन्हूसीग बल्द गम्मतसीग साकिन देह
भूमिस्वामी
27 राजेन्द्रसींग बल्द शिवराजसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
झामसींग बल्द शिवराजसींग साकिन देह 28
भूमिस्वामी
सुहागरानी जोजे शेवराजसींग साकिन देह 29
भूमिस्वामी
30 सुधारांनी जोजे राजेन्द्रसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
इन्द्राबाई पुत्री शिवराज सींग पता सा.देह 31
भूमिस्वामी
पुरुषोत्तम बल्द मेहरबानसींग साकिन देह 32
भूमिस्वामी
रामविनोद बल्द परसराम साकिन देह
33
भूमिस्वामी
34 देवेन्द्र बल्द कल्यानसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
35 अर्जुनसिह बहादुरसिंह पिता नन्हूसिंह साकिन देह
भूमिस्वामी
36 इन्दसीग बल्द हल्कूसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
37 कीरतसींग बल्द हल्कूसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
38 प्रकाशरानी वेवा चन्द्रभान साकिन देह
अम्बिकाबाई जौजे देवीसीग पता सा. देह.
भूमिस्वामी
39
भूमिस्वामी
40 क्रमलावाई जोजे लखनसीगू साकिन देह
भूमिस्वामी
देवेन्द्र बल्द कल्यानसींग साकिन देह
41
भूमिस्वामी
42
लाखनसीग देवीसीग पिता मिहरवानसीग साकिन देह
भूमिस्वामी
खिलान बल्द परवतंसींग साकिन देह
43
भूमिस्वामी
भगवानसींग बल्द खिलानसींग साकिन देह 44
भूमिस्वामी
45 संतोष कुमार बल्द खिलानसींग सििकन देह
भूमिस्वामी
46 नन्हेवीर बल्द मकुन्दी साकिन देह
भूमिस्वामी
47 ग्याबाई पुत्री तोडल साकिन आमोदा
भूमिस्वामी
48 राममनी पति निरंजन राजपूत साकिन देह
भूमिस्वामी
49 खिलान बल्द परवतसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
27/1
1.080
1.930
27/5
0.850
28/1
1.680
2.680
28/2
1.000
29/1
3.200
29/2
1.410
3.940
29/3
1,150
29/4
1.210
31.
0.470
0.470
0.490 0.490
30
33
4.010 1,690
32
0.920
1.070
2.230
16
1.660
17
0.390 0.390
18.
0.460.
0.460
1.860
11/2
1.860
11/3
2.020
7.310
11/4
0.780
11/5
0.950
21/1
1.700
3.320
21/2
0.970
21/3
0.650
2.310
22/1
1.410
5.690
22/3
1.410
22/4.
0.560
0.300
45/1
0.970
45/2
2.550
0.630
45/3
0.650
45/4
23/1
4.290
23/2
2.000
8.290
2.000
23/3
10/1
1.530
10/2
0.770 3.060
0.760
10.3
8
1.020
1.410
49
0.31
0.31 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1636
50
ओकार चन्दभान नन्हू पिता गम्मत रल्लीबाई भूमिस्वामी हल्लीबाई गोमतीबाई पुत्री गम्मत दशरथ बल्द लखन सिवंता माया , पुत्री लखन प्रगरानी जोजे लखन साकिन देह
भूमिस्वामी
51 बृजेश राजेश पिता जीवनसींग विनीता पुत्री जीवनसींग जमनाबाई देवा जीवनसींग साकिन "सहजपुर
52 त्रिबेणी जोजे जगन्नाथसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
53 लखनसींग, रामसींग पिता जगन्नाथसींग , लीलाबाई सीताबाई, बिल्लोबाई पुत्री जगन्नाथसींग, त्रिवेणीबाई वेवा जगन्नाथ साकिंन देह
54 त्रिबेणी जोजे जगन्नाथसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
55 सुहागरानी जोजे प्रेमचंद साकिन सहजपुर 56 अँगूरीवाई जोजे दीपचंद साकिन देह
भूमिस्वामी
57
भूमिस्वामी
संदीपकुमार बल्द प्रेमचंद साकिन संहजपुर 58 हरिसिंह पिता भोलानाथ राजपूत साकिन झिरिया भूमिस्वामी
59 खलकसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
6 रामसींग बल्दजगन्नाथसींग साकिन देह
भूमिस्वामी
61
भूमिस्वामी
भूपेन्द्रसिंह पिता कच्छेदी जाति राजपूत साकनि देह 62
भूमिस्वामी
हुकुमचंद पिता सरजू पटैल साकिन जबलपुर 63 तेजबल बल्द सुलतान साकिन देह
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
64 हरदयाल बल्द सुलतान साकिन देह
भूमिस्वामी
65 रघुवीरसींग बल्द नारायणसीग साकिन देह
भूमिस्वामी
66 श्यामरानी पुत्री किशोरसीग साकिन देह
भूमिस्वामी
67 नाथूराम बल्द खूबचन्द पता सा. सहजपुर
भूमिस्वामी
68 अशोककुमार, राकेशकुमार सुनीलकुमार, पवन कुमार पिता हीरालाल , सुमतरानी बेबा हीरालाल, मायाबाई, सुनीताबाई सरोजबाई पिता हीरालाल साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
69 दीपचन्द बल्द कपूरचन्द्र पता सा .सहजपुर
भूमिस्वामी
70
भूमिस्वामी
मजूसा जोजे संदीप पता सा.सहजपुर
71
भूमिस्वामी
भागचन्द्र बल्द खूबचन्द्र साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
72 वंशीधर बल्द खूबचन्द्र साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
73 बद्रीप्रसाद बल्द खूबचन्द साकिन सहजपुर 74
भूमिस्वामी
नाथूराम बल्द खूबचन्द साकिन सहजपुर 75 रमेशसींग बल्द गन्धर्वसींग सांकिन देह
भूमिस्वामी
76
भूमिस्वामी अजितकुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
77 अजितकुमारं पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर 78
भूमिस्वामी
अभिषेक पिता केवलंचंद साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
79 संदीप पिता केवलचंद साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
80 मुन्नालाल पिता गुलाबचंद साकिन देह
81
भूमिस्वामी
विनोद कुमार बल्द फूलचंद पता सा.सहजपुर
भूमिस्वामी
82 कीर्तीवाई पति बृजेशसिंह साकिन देह
[भाग 1 12/1
0.710
1.550
12/2
2.330
111
1.090 1.090
51/1
2.020
51/2
0.120
51/3
1.210
6.560
51/4
1.610
51/5
0.400
1.200
51/6
110/1
2.020
110/2 3.150
5.170
110/3
109/1 1.600
109/2 1.590 3.080
109/3 1.590
108/1
1.870
2.600
108/2
1.600
52
1.620
1.620
55
1.180
1.180
53/1
1.420
2.830
53/2
1.410
54
1.620. 1.620
56/1
1.960.
56/2
1.960
4.790
56/3
1.960
56/4
0.350
59
3.150
2.590
94/1
0.300
0.950
94/2
0.670
95/1
1.590
3.190
95/2
1.600
96
0.320
0.320
97
7.690
6.170
0.930
98
0.03 1637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
संतोषकुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर 83|
भूमिस्वामी
मुन्नालाल पिता गुलाबचंद साकिन देह
84
85
भूमिस्वामी
बसंत कुमार पिता गुर्लाबचंद साकनि देह 86
भूमिस्वामी
अजितकुमार पिता गुलाबचंद साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
87 हुकमचंद पिता गुलाबचंद साकिन देह
भूमिस्वामी
88 सुरेश पिता दौलतसिह साकिन देह
89
सुरेन्द्रसींग , गोविन्द्रसींग , शैलेन्द्रसींग पिता भूमिस्वामी गुलाबसींग, मायाबाई बेबा गुलाबसींग वेवा गुलाबसींग साकिन इटारसी
भगवानदास बल्द गुलझारी साकिन सहजपुर भूमिस्वामी
90.
91 राजेश पिताः जगदीश पाण्डे साकिन सहजपुर भूमिस्वामी
92 रोहित ना. बा. बल्द व वली खुद ब्रजनंन्दन बल्द भूमिस्वामी हेमराज साकिन सहजपुरः
93 भगवानदास रामचरण पिता गुलझारी तारावाई भूमिस्वामी शेववतीवाई पुत्री गुलझारी साकिन सहजपुर 94 कपिल पिता गोविंद्र प्रसाद ब्यास साकिन केसली भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
95 मुन्ना उर्फ भगवानदास पिता गुलज़ारी साकिन देह
भूमिस्वामी
96 गुलजारी पिता कन्छेदी साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
97 भगवानदास बल्द गुलझारी साकिन देह
भूमिस्वामी
98 रामचरण बल्द गुलझारी साकिन देह
99
भूमिस्वामी
संध्या जोजे संतोषकुमार साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
मुन्नीबाई जोंजे बसंत कुमार साकिन सहजपुर 100
भूमिस्वामी
101 सरलाबाई जोजे मुन्नता साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
मुन्नीबाई सुनीताबाई पुत्री गुलाबचंद साकिन देह 402
भूमिस्वामी
हुकुमसींग बल्द रतनसींग साकिन कुसमी 103
भूमिस्वामी
नन्हूसीग बल्द गम्मतसीग साकिन देह
104
भूमिस्वामी
राजपालसींग बल्द देवीसींग साकिन देह 1.05
भूमिस्वामी
106
राजकुमार भूपनारायण मनोजकुमार हाकम पिता नत्थू क्रांती ऊषा पुत्री नत्थू साकिन अमोदा
भूमिस्वामी
अर्जुनसीग बहादुरसीग बल्द नन्हू राजपूत साकिन 107 देह
भूमिस्वामी
निर्मल बल्द मल्थू साकिन देह
108
गोविन्दसींग बल्द परवतसींग साकिन देह 109
भूमिस्वामी
राजकुमार बल्द गोविन्दसींग साकिन देह.
110
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
111 जितेन्द्रकुमार ना. वा.बल्द ब वली गोविन्दसींग साकिन देह
जगन्नाथ पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
112
भूमिस्वामी
संध्या पति सोहन साकिन सहजपुर
113
भूमिस्वामी
गोरीशंकर पिता रामप्रसाद सकिन सहजपुर 114
भूमिस्वामी
115 राधेश्याम ऊर्फ प्राग पिता रामप्रसाद साकिन सहजपुर
भूमिस्वामी
116
कस्तूरीवाई वैवा खुमान बङडू बल्द मोहन फूलरानी वेवा मोहन हल्केवीर नन्हेभाई पिता खुमान अजुद्धीबाई कलीवाई बडीवाई पुत्री खुमात्त साकिन कुसमी
भूमिस्वामी
117
कल्याणसींग बल्द मिहरवानसींग साकिन निवारीकलां
76/1
1.290
76/2
0.970
76/3
1.290 5.400
76/4
1.290
76/5
1.290
75
1.270
0.100
73
6.310
4.530
71
0.720
0.060
72/1
0.560
72/2
0.840
1.210
72/3
0.560
72/4
0.560
0.760
66/1
0.040
66/2
0.940
66/3
0.180
0.980
66/4
65/1
2.000
65/2
2.000
3,240
65/3
2.000
65/4
0.340
14/1
1.600
1.300
14.2
0.320
1.500
15/1
15/2
0.210
1.530
15/3
0.600
113
0.890 0.890
114/1
3.510
114/2
2.000
0.760
114/3
2.000
7/1
0.900
7/2
1.010
0.070
0.780
7/3
7/4
1.310
19/1
1.130
1.590
19/2
0.460 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1638
कल्याणसींग बल्द मेहरबानसींग साकिन देह 118
भूमिस्वामी
राजरानी जोजे मेहरबानसींग साकिन देह 119
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
120 रानी पति परसोत्तम राजपूतं साकिन देह
देवेन्द्र बल्द कल्यानसींग साकिन देह
121
भूमिस्वामी
देवेन्द्र बल्द कल्यानसींग साकिन देह
122
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
123 लाखनसींग देवीसीग पिता मिहरवानसीग साकिन देह
भूमिस्वामी
धन्नू बल्द चित्तरसींग साकिन अमोदा
124:
भूमिस्वामी
शीलरानी वेवा फूलचंदप्रसाद साकिन सहजपुर 125
योग
[भाग 1 20/1
0.450
20/2
0.040
20/3
1.620
3.300
20/4
0.320
20/5
0.300
20/6.
0.570:
34
1.200
0.120
77
0.510 0.010
130
169.28 129.37
नहर निर्माण
भूमिस्वामी
126. झब्बू बल्द कुदऊ मोहन विजय पुष्पेन्द्र पिता गौरीशंकर हेमवतीसुकरती राजेशवरी पुत्री गोरीशंकर रामा नाः बा . बल्द गोरीशकर बली ब. खुद माँ सरस्वतीबाई वेवा गोरीशकर जनकाबाई शीलाबा नन्नीबाई, शारदाबाई सुशीलाबाई पुत्री नत्थू साकिन देह
127 पूरनसींग बल्द प्रेमसींग सििकन देह
भूमिस्वामी
128 सरोजबाई जोजे पूरनसींग सििकन देह
भूमिस्वामी
विनयसींग बल्द. पूरनसींग किरण पति द्वारका साकिन भूमिस्वामी मुहली
श्यामवाई जोजे भगतसिंह साकिन देह
129.
भूमिस्वामी
श्यामवाई जौजे भगतसिंह साकिन देह
130.
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
131 सुरेश पिता दौलतसिह साकिन देह
योगः
महायोग
74
0.12
0.510
83/1
1.160
83/2
2.000
0.47
83/3.
5.520
163
7.660
0.14
89/184 0.460
0.02
84
1.100
0.01
07
0.76
18.41
137
187.69 130.13
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर , प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते 'हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का * होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन -शाखा-जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 1639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र.-44-अ-82-16-17-भू-अर्जन- 17-1583
मौजा मुहली पट.ह.नं.- 53 तहसील केसली चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर की निवारी कलॉ जलाशय डूब क्षेत्र एवं बांयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से लगभग 950 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
(1) (2) भूमि का वितरण
1.-जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स क्र.
भूमि स्वामी का नाम एवं पिता / पति का नाम
2
1
1 सुनीता पति सुरेन्दरसिंह कौशिक पता सा. फरीदाबाद हरियाणा भूमि स्वामी अर्जुनसीग पिता भगतसीग पता सा.
2
निवारीकला
3
अभिषेक'बल्द नन्हेभाई लीलावती उर्फ ज्योति वैवा नन्हेभाई साकिन अमोदा 4 गौतम गोविन्द पिता राधेशयाम पता सा अभोदा
5 धरमाबाई पति रामप्रसाद साकिन बिलहरी 6
राजेन्द्र बल्द वावूलाल (धनसींग बल्द मूरतसींग गौड (0.80 हे. ) मूरतसींग बल्द गुबंदी गौंड(0.33हे. ) राजेन्द्र बल्द वावूलाल नत्थू बल्द साहबसींग गौंड (0.42 हे. ) सा सुना मोहनं बल्द रामप्रसाद साकिन देह
7.
8
सिलारीबारी प्रति गनेश पता निवासी बिलहरी
: निवारी कलॉ जलाशय एवं बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु सागर
केसली
मुहली
53
17.76 है.
:.
::अनुसूची-1::
खसरा नंबर
भूमि का प्रकार कुल रकवा (हे.मे)
अर्जित रकवा (हेक्ट.मे)
स्वामित्व का प्रकार
3
4
6
5
7 डूब क्षेत्र
0.350
भूमिश्वामी 306/1 0.350
306/2 0.340
0.340
भूमिस्वामी
1.020
1.630
316
भूमिस्वामी
307
5.120
भूमिस्वामी
5.12
2.950
2.690
315
भूमिस्वामी!
0.400
314/1
भूमिस्वामी भूमिस्वामी
314/2 1.690
1.750
314/3 1.200
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
314/4 0.080 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1640
मूरतसींग वल्द रघुवीरसींग सििकन निवारी 320
1.640
0.050
भूमिस्वामी
9
भूमिस्वामी
लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे सा. देह भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम बल्ले 10
11
राजेन्द्र बल्द वावूलाल (धनसींग बल्द भूमिस्वामी मूरतसींग गौड(0,80 हे. ) मूरतसींग बल्द गुबंदी गौंड (0.33हे.) अंनंदीसींग बल्द रामकिशुन गौंड (0.40हे.) नत्थू बल्द साहबसींग (0.18 हे.) सकिन सुना तहसील देवरी
भूमिस्वामी
12
जिनेन्द्रकुमार पिता कमलचंद जैन साकिन सहजपुर
313/1
0.590
1.090
313/2 0.580
312 2.160
0.030
भूमिस्वामी
13
विजयसिंह बल्द भोलानाथ पता सा. झिरिया सेमरा
महेश कुमार, जिनेन्द्र कुमार पिता अजीत 309/1 6.430
0.110
भूमिस्वामी
14.
15
कुमार साकिन गंजबासौदा भगवानदास रघुनंदन पिता शालकराम बल्ले भूमिस्वामी लालचंद प्रेमनारायण पिता दुलारे सा. देह
भूमिस्वामी
16
राजेन्द्र बल्द वावूलाल धनसींग बल्द मूरतसींग गौड(0.80हे.) मूरतसींग बल्द गुबंदी गौंड (0.33 हे. ) साकिन सुना तहसील देवरी 17
6.420
309/2
305/1 1.130
2.260
305/2 1.130
भूमिस्वामी
अभिषेक बल्द नन्हेभाई लीलावती उर्फ ज्योति वैवा नन्हेभाई साकिन अमोदा 18
307
5.120
5.120
भूमिस्वामी
विजयसिंह बल्द भोलानाथ पता सा. झिरिया सेमरा
भूमिस्वामी
19 महेश कुमार, जिनेन्द्र कुमार पिता अजीत कुमार साकिन गंजबासौदा
20
308/1 0.680
0.260
308/2 0.700.
भूमिस्वामी
सीताराम पिता वालाप्रसाद , पता निवासी अमोदा
317/1 0.280
0.030
भूमिस्वामी
21
सुनीता पति सुरेन्दरसिंह कौशिक पंता सा. फरीदाबाद हरियाणा
भरतसींग पिता भगतसींग पता सा.निवारी 22
भूमिस्वामी
326/1
0.920
2.410
326/2
भूमिस्वामी
23
राजेश्वरी ना.वा.बल्द अर्जुन बली मा सध्या जौजे अर्जुनसींग सकिन निवारी कलां
भूमिस्वामी
24 सोमतीबाई पुत्री हल्कू पता सा. निवारी रोहित बल्द अशोक कुमार पता सा.तेदूखेडा 25
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
26 जीवनसिंह पिता बाबू सिंह साकिन निवारीकलां
326/3
2.06
0.320
3.770
326/4
1.390
भूमिस्वामी 326/5
5.08 .
भूमिस्वामी 326/6
326/7 0.93
0.110
328/1
भूमिस्वामी
संध्याबाई जोजे जीवनसींग सििकन 328/5 2.110
भूमिस्वामी
27
328/2
2.000
0.010
328/3
भूमिस्वामी
निवारी सुरेशकुमार वल्द लालजी साकिन अमोदा 28
साधना जौजेः रेवाराम सििकन देवरी 29
0.050
2.000
328/4
भूमिस्वामी
328/8 2.000
भूमिस्वामी
30 धर्मेन्द्रसिह पिता जीवनसिह साकिन निवारी
भूमिस्वामी 328/6 0,800
भूमिस्वामी
योगः-
328/7 1.190
15.470
37 62.010 1641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
नहर निर्माण
31 छदामी वल्द तुलसीराम साकिन देह भूमिस्वामी
32
424/1 1.620
424/2
भूमिस्वामी
माखन उर्फ मोईन पिता छिदामी साकिन देह
33 माधुरी पति राजाराम साकिन देह 2.840 0.500
भूमिस्वामी
34
424/3 1.420
425/1
भूमिस्वामी
अनंतसींग पिता भोपत प्रहलाद बल्द मौजी सा. पीपली तह. गाडरवाडा 1.000
425/2
भूमिस्वामी
35 प्रवेशरानी पति सत्यनारायण मुकेश कुमार बल्द प्रहलाद सा. कौडिया तह.: गाडरवाडा
पुष्पारानी पति मानसींग साकिन देह 36
भूमिस्वामी
37 वर्षारानी पति पर्वतसीग सििकन देह 1.100
0.250
425/3 1.100
425/4
भूमिस्वामी
38
1.200
426
भूमिस्वामी
छबरानी उर्फ शांतिबाई जोजे रगवर सििकन देह
कमलेश पुत्री नन्हेंवीर साकिंन देह 39
2.430 0.150
451
भूमिस्वामी
40 नन्हेंवीर वल्द कुन्जी साकिन देह 0.500 0.160
452/1
भूमिस्वामी
41 राधारानी पति नन्हेंवीर साकिन देह 4.000
452/2
भूमिस्वामी
42 कमलेश पुत्री नन्हेंवीर साकिन देह
भूमिस्वामी
3.600
0.080
452/3 1.440
452/4
भूमिस्वामी
43 सुनीलकुमार पिता सुरेशकुमार साकिन देह
44 प्रमोद पिता ग्याप्रसाद साकिन देह 1.200
1.400
450/1
भूमिस्वामी
45 मोहनसींग वल्द गोपीलाल साकिन देह भूमिस्वामी
46 प्रेमरानी पति शोभाराम साकिन देह 450/2 0.800
450/3
भूमिस्वामी
47 औंकार पिता राजाराम साकिन देह 0.800
450/4
भूमिस्वामी
48 दशरथ पिता राजाराम साकिन देह 1.060
0.570
भूमिस्वामी
49 नरेन्द्र पिता बुधु साकिन देह.
भूमिस्वामी
50 वावूलाल पिता गोपीलाल साकिन देह भूमिस्वामी
51
450/5 1.050
450/6 1.000
450/7
0.600
भूमिस्वामी
अक्षय ना.वा. बल्द प्रमोद पिता ग्याप्रसाद साकिन देह
52
450/8
0,800.
447
भूमिस्वामी
विनोदकुमार वल्द गोपीलाल साकिन देह 53
0.020
1.000
भूमिस्वामी
सुरेन्दरसिंह पिता दीपकचंद कौशिक साकिन फरीदाबाद हरियाणा
54 उमावाई पति बृन्दावन साकिनं मुहली 459
0.180
1.930
460
भूमिस्वामी
55 जितेन्द्र बल्द देवेन्द्र साकिन देह 1.920 0.160
भूमिस्वामी
योगः-
महायोग:-
461
0.220
1.920
25 38.080 2.290
62 100.090 17.760 1642
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
[भाग 1 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सांत- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 'संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आंवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)--2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियन की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन्त की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमिका नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- 1.सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जो सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट दिनांक 2 फरवरी 2018 क्र.-114- भू- अर्जन-2018
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उन्ल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है,अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचि के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । 1643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भण्डारखोह लघु जलाशय योजना के परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1.
भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
5
6 2
3
4
बालाघाट बालाघाट
भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट जिला बालाघाट
भण्डारखोह लघु जलाशय योजना के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण भण्डारखोह प०ह० नं० 17 रा०नि०म० बालाघाट
रकबा 0.271 हे0 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति
अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm balaghat@ nic.in एंव म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट(म ०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
6 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
डी.व्ही.सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1644
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. - 567- रीडर- 1- भू-अर्जन-2018
मंदसौर , दिनांक 7 फरवरी 2018
प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2014-15
{ प्रारंभिक सूचना }
( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनयियम का अधिकार अधिनियम 2013 ) (क्र. 30 सन 2013 )
चुकिं राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि निचे दि गई निम्नाकिंत अनुसूचि -1 में केथुली से भीमपुरा , राजस्थान सीमा तक पहुँच मार्ग योजना में ग्राम कैथुली की भूमि सड़क निर्माण के आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 उल्लेलिखत है ।
अतः भूमि अर्जन, पूर्नवास और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. (30 सन 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित की जाती है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम कैथुली
विवरण क्र
2
1
1
कैथूली
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे . में असिंचित
सिंचित
कुल
5
4
3
2.529 1.038
1.491
2.529 1.038
1.491
अनुसूची (2)
क्र प्रभावित कृषक का नाम ग्राम 2
1
जोरावरसिंह पिता मोतीसिंह औढ 01
कानजी पिता उंकार औढ
02
03 कारूलाल , बगदीराम , लक्ष्मीनारायण , सम्पतबाई पिता कैदार , काशीबाई बैवा केदार, लक्ष्मीनारायण ना.बा.अ.पा. काशीबाई धाकड
कैथुली से भीमपुरा , ( राजस्थान सीमा तक ) पहुँच मार्ग
प्रभावित भूमि
खसरा नम्बर
सिंचित असिंचित
भूमि का कुल रकबा
कुल रकबा
7
6
4
5
3
0.068 0.068
200/1/1 0.308
0.026 0.026 0.240
200/1/3
0.074
0.000
0.074
201/2 0.374 1645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
केशरबाई बैवा मोतीराम धाकड
04
05 मांगीलाल, मथुरालाल, बालाशंकर ,कारीबाई , घीसीबाई पिता प्रभूलाल, मांगीबाई बैवा रतनलाल, नन्दलाल , ईश्वरलाल , विद्याबाई पिता रतनलाल धाकड
06 नन्दसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी गोविन्दा राजस्थान
07 फतेसिंह पिता तंवरसिंह , बहादुरसिंह , मानसिंह , बलवंतसिंह, रघुवीरसिंह, सुरतसिंह , उत्सवकुंवर पिता सरपन्नसिंह राजपूत निवासी गोविन्दा राजस्थान सीताराम पिता मोतीराम धाकड
08
0.016
0.016
0.086
203/1
0.016
0.016
0.116
204/1
0.060
0.060
205 1.003
0.030
0.009
0.021
0.609
220/2
0.022 0.044
0.022
207 4.144
0.028
0.028
0.440
212/1
0.015 0.398 0.015
212/3/1
09 गुडडीबाई पति बालाशंकर धाकड निवासी भीमपुरा
घासी पिता उदा मीणा
10
11 राधेश्याम, कैलाश पिता नारायण, जशोदाबाई बैवा नारायण, जगदीश, राजू, मुकुन्द पिता घनश्याम अ.पा.क. भाई जगदीश पिता घनश्याम मीणा
प्रभूलाल पिता बापूलाल धाकड
12
पनमान्नद पिता धन्नालाल धाकड 13
शंकरबाई पिता नारायण धाकड
14
15 घनशयाम, रामदयाल, गोकुलबाई पिता काना, बालकबाडू बैवा काना धाकड
0.120 1.700 0.120
214
0.011 0.280 0.011
220/1
0.069
0.016
1.316 0.053
220/3
0.018
0.018
0.036
240
0.076
0.076
1.076
241
0.047
0.047
2.003
242
0.019 2.683 0.019
243
0.023
0.023
2.023
246/2/1
कारुलाल पिता बालचंद धाकड
16
17 बजरंगलाल, सत्यनारायण , राधेश्याम, मुन्नाबाई , कैलाशबाई, गिराज पिता कंवरलाल , कमलाबाई बैवा कंवरलाल धाकड
18 रामेश्वर पिता देवीलाल धाकड निवासी भीमपुरा
19 सुरजसिंह पिता श्रवणसिंह निवासी गोविन्दा राजस्थान
20 सुरजसिंह पिता श्रवणसिंह राजपूत निवासी गोविन्दा राज०
21 सुरजसिंह पिता श्रवणसिंह राजपूत निवासी गोविन्दा राज०
0.011
0.011
1.011
246/4
0.011
0.011
1.011
246/5
0.044
0.044
0.458
303
0.043
0.043
306 0.413
0.020
0.020
307
0.340 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1646
कारीबाई पति धनराज अहीर
2.2.
23 जगजीवन, प्रमोद , महेन्द्रकुमार, निथलेख कुमारी पिता मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी मडावर जिला झालावाड राज०
313/1
शम्भूबाई बैवा नारायण धाकड
24 /
25 हरलाल पिता पुरा, समेन्दबाई पति हरलाल चमार
315/1
26 शंभूलाल पिता बालचंद धाकड
मांगीलाल पिता काशीराम धाकड
316/1
27
316/2
डालीबाई बैवा काशीराम धाकड
28
319/1/1
29 शम्भूलाल पिता भंवरलाल, रमेशचंद पिता जगन्नाथ धाकड
30 गीताबाई बेवा रामकल्याण , धनराज, हंसराज , परमान्नद, नन्दकुंवर , निर्मला, कुसुमलता, कमलाबाई पिता रामकल्याण अहीर
परमान्नद पिता रामकल्याण अहीर 31
जीवराज पिता मांगीलाल ब्राहम्ण 32
33 कुशालचंद, प्रकाशचंद्र, लाडकुवंर पिता माणंकचंद्र महाजन
34 कांतीबाइ बैवा माणकचंद , दीपचंद, प्रकाशचंद, कुशालचंद पिता माणकचंद, महाजन
मधुबालाबाई पिता रामस्वरूप ब्राहम्ण 35
36 कैलाशचंद पिता नन्दलाल, संजय पिता नन्द लाल , अ.पा.क. नन्दलाल पिता नारायण नाई
37 देवीलाल, श्यामलाल पिता मांगीलाल, कालीबाई बैवा मांगीलाल गुर्जर
सत्यनारायण पिता रामरतन ब्राहम्ण 38
39 छोटेखां पिता दलशेरखा मुसलमान 40 गोपाल , बंशीलाल, कांतीबाडू , सुगनबाई पिता काना, उर्मिलाबाई बैवा मोहनलाल, रोहित, ओम पिता मोहनलाल
41 सतवीर पिता रामगोपाल अहीर
कैलाशकुमार पिता रामगोपाल ब्राहम्ण 42
[भाग 1
0.063 0.175 2.663 0.112
310
0.097 0.097
312 0.097
0.029 0.029 0.429
379
0.036
0.036
0.960
0.010
0.010
0.809
314
0.030 0.030 1.079
0.050
0.050
3.123
0.023
0.023
1.219
0.064 0.064 1.199
m2
0.029 0.029
0.299
369
0.078 0.078
0.648
370
0.082
0.028
0.054
1.728
377
0.128 0.128
587
0.502
0.112 0.112 0.987
598
0.030 0.030
601
0.360
0.061 0.061
602 0.611
0.026 0.466 0.026
603
0.067
0.067 0.182
622
0.072
626
0.072
0.709
0.060 0.060
631 0.190
0.029 0.029
632
0.429
0.042 0.042
633 0.335
0.026
0.026
647 0.166
0.050 0.150 0.050
635 1647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
0.050
0.050
638 0.299
43 कैलाशचंद , अशोक, सुशीलाबाई , रेखा , ललीताबाई , मिनाबाई , सरस्वती बैवा राजेन्द्र विनय , नितेश पिता राजेन्द्र, सत्यनारायण , विष्णु, ईश्वलाल, नन्दाबाई , ज्योंती पिता रामचंद्र , मांगीबाई बैवा रामचंद, ब्राहम्ण
0.060 0.060
639 0.688
0.120 44 धन्नालाल , दयाराम पिता भंवरलाल , व पुष्पाबाई बैवा भंवरलाल धाकड
0.064
0.064
645 0.599
45 उर्मिलाबाई बैवा मोहन, रोहितकुमार पिता मोहन ओम ना.बा.स.प. उर्मिलाबाई बैवा मोहन, अहीर
1.038 2.529
1.491
योग
नोटः- भूमि का नक्षा ( प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, औमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना दिनांक 8 फरवरी 2018 भू- अर्जन- प्र.क.-अ-82-17-18 पत्र क्र.70 भू- अर्जन-2018
ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली महोबा खजुराहो (541 किलोमीटर) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम बिकरा तहसील नागौद जिला सतना की निजी भूमि रकवा 10.652 हे0 का भू अर्जन के लिए धारा 19 का प्रकाशन 01 जुलाई 2016 को किया गया था, इस प्रकार 01 जुलाई 2017 को एक वर्ष पूर्ण हो चुके है । इस अवधि के भीतर गाइड लाइन की विसंगति के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका है , किन्तु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानानुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम बिकरा तहसील नागौद जिला सतना के अधिनिर्णय किये जाने हेतु एक वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है । भू-अर्जन-प्र.क.- अ-82-17-18 पत्र क्र.72 भू- अर्जन-2018
ललितपुर- सतना-रीवा सिंगरौली - महोबा- खजुराहो (541 किलोमीटर) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम सड़वा तहसील नागौद जिला सतना की निजी भूमि रकवा 22.037 हे0 का भू अर्जन के लिए धारा 19 का प्रकाशन 29.07.2016 को किया गया था, इस प्रकार 29 जुलाई 2017 को एक वर्ष पूर्ण हो चुके है । इस अवधि के भीतर दिनांक 17.07.2017 को 13.103 हे0 का अवार्ड पारित किया जा चुका है । कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल्वे सतना द्वारा पत्र कमांक का.अभि.नि./ सतना- पन्ना / भू अर्जन / एक दिनांक 12.07.17 द्वारा लेख किया गया कि ग्राम सड़वा की आराजियों के कई बटांक 1648
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
हो जाने से वास्तविक रूप से प्रभावित कृषकों एवं प्रथक प्रथक रकवे का आकलन किया जाना आवश्यक है इस हेतु राजस्व विभाग के साथ सयुक्त रूप से सर्वेक्षण के पश्चात् ही स्पष्ट हो सकेगा कि किस आराजी से कितना कितना रकवा अर्जित किये जाने योग्य है । वादग्रस्त आराजियों को अवार्ड से प्रथक रखते हुये शेष आराजियों का अवार्ड पारित किये जाने हेतु लेख किया गया है । शेष आराजियों का युक्त युक्त सर्वेक्षण पश्चात् अवार्ड पारित किया जाना है, जिसमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानानुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम सड़वा तहसील नागौद जिला सतना के अधिनिर्णय किये जाने हेतु एक वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सोहागपुर दिनांक 12 फरवरी 2018 पत्र क्रमांक- 259- भू- अर्जन-2018
"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार अधिनियमम 2013 "
धारा -19 की उपधारा (4) की अधिसुचना
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधार (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि ग्राम माछा - तिधडा, राजस्व निरीक्षक मण्डल शोभापुर, तहसील सोहागपुर , जिला होशंगाबाद शोभापुर - माछा मार्ग पर कुब्जा नदी' पर पुल व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सारं प्रकाशित किया जा रहा है।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
होशंगाबाद (म.प्र.)
(क) जिला
तहसील
सोहागपुर
(ख)
माछा-तिधडा
नगर/ग्राम
(ग)
0.113 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
प्रकाशन करने हेतु:-
ग्राम ख.नं.
क्र.
अर्जितरकबा (ह.में. ) भूमिस्वामि का नाम
5
4
2
3
1
0:052
489
माछा
1 शारदा बाई बेवा छोटे , आशा बाई पुत्री छोटा , राधा बाई पुत्री छोटा , निवासी ग्राम माछा तहसील सोहागपुर
0.061
तिधडा 197/2
2. राजेन्द्र वल्द उदय कुमार ग्राम तिधडा तहसील सोहागपुर
0.113 योग-02
02 1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- शोभापुर- माछा मार्ग पर कुब्जा नदी पर पुल व पहुँच मार्ग
निर्माण हेतु ।
8g1
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय कार्यालय में देखा जा सकता है । जिला होशंगाबाद एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु होशंगाबाद के
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्रमांक 2 अ- 82-17-18-1503
बैतूल दिनांक 12 फरवरी 2018 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
प्रयोजन नगर / ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है०में)
6
5
4
3
2
1
कुम्भी जलाशय
11.497
कुम्भी
भैसदेही
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र० )
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
रकबा हे० में
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित रकबा हे० में
स० क०
5
4
3
2
1
0.753 0.138
0.753 0.138
1
82 83
रामकला जौ पान्डया जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी
1.961
2.446
80/1
मोती व. दादू जाति कोरकू पता सा 2 देह भूमिस्वामी
0.700
1.076
77/6
3
गोपाल पुत्र रामलाल जाति मेहरा पता सा देह भूमिस्वामी
0.206
0.733
97
4
पतिराम तुकाराम व. भोदल रूचू बेवा भूता जाति कोरकू पता सा देह भूमिस्वामी
0.347
0.565
96/1
5
मंगली बेवा प्रेमलाल जगोती. पिता प्रेमलाल जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी भू राजस्व
1.838
2.000
80/3
6
राम किसन व. भगतराम जाति कोरकू पता सा देह भूमिस्वामी भू राजस्व बांध 1.50 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
[भाग 1 1650
0.446
0.446
80/4
7
भैय्या व. दादू जाति कोरकूपता सा देह भूमिस्वामी
1.255
80/2
1.619
8
0.088
0.433
78
सखाराम पुत्र ओमकार जाति कोरकू पता सा देह भूमिस्वामी
9
0.543 0.011
0.543 0.162
79/1 74/10
फिरंग व. सिंगू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी
0.542
0.542
10
0.017
79/2 74/20
0.162
रंगलाल व. रिंगू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी
0.542
79/3
0.542
11
चंदरलाल व. सिंगू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी
0.200
0.200
85/3 74/19
12
0.420 मुन्नीबाई जौ. मिलाप जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी
0.420
85/2
13
0.178 0.057
0.178 0.057
74/5 85/1
चन्द्रकला जै. पांडू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी
0.255
0.255
85/6
14
सोमता व. पान्डू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी भू राजस्व बांध
1.000
1.000
85/7
15
शेरू व. पान्डू जाति गायकी पता सा देह भूमिस्वामी भू राजस्व बांध
11.497
14.270
22
योग
1- चूंकि कुम्भी जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार 1651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार दिनांक 12 फरवरी 2018 प्रकरण क्रमांक-1503--2017-2018
(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में बाण्डी सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम मूसापुरा तहसील घार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं . 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
तहसील धार जिला धार
ग्राम- मूसापुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
क्रं.
विवरण
असिंचित
सिंचित
कुल
1. बाण्डी सिंचाई तालाब योजना हेतु
3.455
1.645
1.810
3.455
1.645
1.810
योग
अनुसूची (2)
बाण्डी सिंचाई तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम मूसापुरा तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
सिंचित
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
कुल
0.465
0.465
0.000
0.708
0.000 0.708
154/1
1
0.405
0.000
0.620
0.405
0.000 0.620
155/1
अजितसिह, अजयसिह, प्रेमसिंह, जीवनसिह पिता मोतीसिंह व जमुनाबाई पति स्व. मोतीसिह जाति पुरव्या निवासी ग्राम नौगाँवा
0.210 0.210
0.759 0.759 0.000
0.000
155/2
2
रमेश पिता कुन्दलाल जाति माली निवासी धार
3 लीलाबाई पति केकूसिह जाति भिलाला
0.270
0.270 0.000
2.529
2.529 0.000
159
निवासी माफीपुरा
0.500
0.000 0.550
0.550
4
163/1
अनिल उर्फ राधेश्याम जाति गवली निवासी धार
0.000
0.480
0.480
0.000 0.989
0.989
163/2
5 गणपतसिह पिता शंकरलाल जाति गवली निवासी धार
0.285
0.000 0.285
0.580
0.000 0.580
163/3
6 चन्द्रशेखर, प्रताप , दीपक, लोकेश पिता सदाशिव जाति गवली धार
0.280
0.000 0.280
0.550 0.550
0.000
163/4
*? द्वारकाबाई पति स्व. शिवनारायण, लखनसिह पिता शिवनारायण जाति गवली धार
0.000 0.405
0.506
0.506 0.405
0.000
8 धनराज पिता दयारामजी जाति 164 खण्डेलवाल निवासी तिरला
9
0.155
0.000
0.155
2.023
2,023
0.000
166/2
दुला पिता झेतरा जाति भिलाला निवासी
3.455
1.645
1.810
9.814
3.217
6.597
योगः-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
1652
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्रमांक-82- प्रवा- 1 -भू-अर्जन-2018
रायसेन , दिनांक 15 फरवरी 2018 क्रमांक 82 /भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक /अ-82/. ..चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के क्र ० 1 में दीवानगंज सिंचाई योजना की दांयीं एवं बांयी तट नहर निर्माण हेतु तहसील रायसेन जिला रायसेन की ग्राम बरजोरपुर, छोला, सरार, खोआ एवं अम्बाड़ी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) कीधारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि दीवानगंज सिंचाई योजना का पूर्व से निर्मित सम्राट अशोक सागर बांध (हलाली) से निर्माण हो रहा है । व्यक्तियों के विस्थापन एवं पुनर्वासन की आवश्यकता न होने के कारण सामाजिक समाघात रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है ।
अनुसूची-1
दीवानगंज सिंचाई योजना के नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि तहसील रायसेन
विवरण
स. क्र.
1. बरजोरपुर
छोला
2.
सरार
3.
खोआ
4.
अम्बाड़ी
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टयर में
0.785
0.284
0.570
0.265
0.108
5. दीवानगंज सिंचाई योजना के नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि तहसील रायसेन
क्रं. ग्राम
हितबद्ध व्यक्ति का नाम
अन्य
खसरा नं. अर्जित रकबा
प्रस्ताव क्रमांक-1
1
सीताराम पुत्र मन्नूलाल बरजोरपुर
2 बरजोरपुर लक्ष्मी बाई वेवा हजारी लाल , नर्वदा प्रसाद आ. हजारी लाल
3
मुन्नीबाई पत्नी कैलाश प्रसाद बरजोरपुर
4 छोला मुंशीलाल पुत्र भवानी सिंह 5 छोला खेमचंद, गुलाब सिंह, मुंशीलाल , भवानी सिंह , धनीराम, बुद्धलाल आ. भवानी सिंह, दयाबाई, पूनमबाई पुत्रियां भवानी सिंह
3/1/1 0.186
3/2
0.238
3/1/2 0.088
0.142
58/1/1
0.142
58/1/2
0.796
कुल योग
प्रस्ताव कमांक-2
6 बरजोरपुर भोलाराम, निहालसिंह, मलखानसिंह, गीताबाई, लीलाबाई, सम्पतबाई आ० हरचंद सरार
7
गुलाबसिंह, कमलाबाई आ. मूलचंद सरार
8
बलराम, गजराज, करनसिंह व आजादसिंह आ. हजारी व भंवरीबाई बेवा हजारी सरार संताबाई पत्नि गजराज सिंह 9
खोआ
10
आधारबाई पुत्री रामलाल , विकास, रवि, आदित्य नाबा. घासीराम रीताबाई नाबा. पुत्री घासीराम व लीलाबाई बेबा घासीराम
0.132
14/1/1/1/1
0.141
14/3/1/1
0.302
241/1
53
0.184
48/3
0.084
0.095
108
184
0.170 1653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
0.075
299/2
अम्बाडी
11
इन्दरसिंह, थानसिंह , लक्ष्मणसिंह, सरदारसिंह, यशपाल , मोहनबाई, आ. काशीराम , प्रीतमसिंह, नारायणसिंह, संताबाई आ. पन्नालाल , कस्तूरीबाई बेबा मुंशीलाल, ओमकारसिंह , रतनसिंह , अर्जुनसिंह, भैरोसिंह, भगवानसिंह वदनसिंह, सूरजबाई , सरोजबाई, आ० मुंशीलाल , थानसिंह, हरिसिंह, महेन्द्रसिंह संतोबाई आ० बाबूलाल
0.033
12 अम्बाडी हरिओम आं ० खुमानचंद, फैजान, नूरखां आ० मो. नूरखां, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल
1.216
कुल योग
2.012
महायोग
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) रायसेन तहसील रायसेन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 23 फरवरी 2018 प्रकरण क्र . 07-3-82-2017-18
चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2 / 2014/ सात/ 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/ 2014/सातं / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2/ 2014 / सात/ 2 ए भोपाल दिनांक 12.11 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
1. परियोजना का नाम- बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण
ग्राम- कछियाखेरा , तहसील-टीकमगढ जिला-टीकमगढ़
2. भूमि का विवरण -
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल- 0.162 हेक्टेयर
अनुसूची
अर्जित
खसरा नं..
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
रकवा हे.में
कुल रकवा हे में
0.012 0.150
0.022 0.656
1
69/1 74/1
मिथलेश राजेश पत्नि नरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी ग्रामी भूमिस्वामी,
0.162
0.678
2किता
योग- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
[भाग 1 1654
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण करने हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
टीकमगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2018 प्रकरण क्र. 08-3-82-2017-18
चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में बगाज माता तालाब योजना के वेस्ट वियर , स्पिल चैलन का निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र.12-2/ 2014/ सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014(आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2 / 2014/ सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12.11 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
1. परियोजना का नाम- बगाज माता तालाब योजना के वेस्ट वियर, स्पिल चैलन का निर्माण ग्राम- वकपुरा , तहसील-टीकमगढ जिला-टीकमगढ़
2. भूमि का विवरण
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल- 0.220 हेक्टेयर
अनुसूची
खसरा नं..
अर्जित क्र.
भूमिस्वामी का नाम
रकवा हे.में
कुल रकवा हे में
1
116
0.060
0.158
योगेन्द्र सिंह तनय राजेन्द्र सिंह, सरदार सिंह तनय लालसिंह, नरेन्द्र सिंह , प्रतिपाल सिंह, छत्रपाल सिंह तनय लालसिंह जाति ठाकुर
0.060
1 किता
0.158
योग-
2 अनन्दी तनय अजुध्या अहिरवार
111
0.170
0.160
0.170 0.160
1 किता
योग-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बगाज माता तालाब योजना के वेस्ट वियर, स्पिल चैलन का निर्माण करने हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1655
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2018
क्र. 05- अ - 82-2016-2017.-उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तीसरी रेलवे लाइन तीगांव- चींचोड़ा घाट ( 16.53 कि.मी. ) निर्माण के लिये ग्राम- चिकनी, प.ह.नं. -17, ब.न. - 125, रा.नि.म. पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा , रकबा 0.379 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 4754 में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को किया गया है. उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत अधिनियम की धारा-19 ( 2 ) की घोषणा के अनुसार बारह मास की अवधि के भीतर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में अधिनिर्णय नहीं दिया जा सका है.
उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत , अवसान अवधि से आगामी तीन माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है , बशर्ते कि, उक्त तीन माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय किया जाना अनिवार्य होगा .
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
क्र. 06- अ-82-2016-2017.-उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपुर ( महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तीसरी रेलवे लाइन तीगांव- चींचोड़ा घाट ( 16.53 कि.मी. ) निर्माण के लिये ग्राम-तीगांव, प.ह.नं. - 17, ब.न. -177, रा.नि.म. पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा , रकबा 0.517 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 4753 से 4754 में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को किया गया है. उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत अधिनियम की धारा-19 ( 2 ) की घोषणा के अनुसार बारह मास की अवधि के भीतर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के अभाव में अधिनिर्णय नहीं दिया जा सका है.
उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत , अवसान अवधि से आगामी तीन माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है, बशर्ते कि, उक्त तीन माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय किया जाना अनिवार्य होगा.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
रा.प्र.क्र.02- अ- 82-2015-2016- भू-अर्जन. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा .2-ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र . जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
खसरा नम्बर
नगर/ग्राम क्रय की जाने
जिला तहसील
वाली प्रस्तावित
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि के भूमि स्वामी
का नाम एवं पता
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
222/3
0.135
कोमल पिता
अमरवाड़ा ग्राम-
छिन्दवाड़ा
बालचंद कतिया
पिपरियागुमानी
प.ह.न. - 41 निवासी ग्राम भूमि
स्वामी.
ब.न.-168
पिपरियागुमानी जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये..
रा.नि.म. - सिंगोडी.
1
0.135
कुल योग .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
1656
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 19 फरवरी 2018
प्र. क्र. 4 अ-82-17-18 . -82-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर
जिला तहसील
धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(3)
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4)
(2)
(1)
10.422
तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
अमीरगंज
सीहोर रेहटी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे .
सीहोर, दिनांक 13 फरवरी 2018
प्र. क्र. 5 अ- 82-17-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर
जिला तहसील
धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
7.100
अमीरगंज
सीहोर रेहटी
महादेव बेदरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगें. 3.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 7 मार्च 2018
प्र. क्र. 12- अ- 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे
रकबा
नंबर
(हे. में)
(3)
(1)
0.100
(2) ग्वालियर ग्वालियर टिहोली
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की काशीपुरा मायनर के निर्माण हेतु.
0.278
(4)
1046
1047
1044
1051
कुल योग . 0.378
भूमि का नक्शा (प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13- अ- 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का नाम ग्राम
जिला तहसील
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे
नंबर
रकबा
(हे. में)
0.050
उटीला (3)
(2) ग्वालियर
(1) ग्वालियर
(5) नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर. कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की अर्सेली मायनर / आर माईनर के निर्माण हेतु.
0.076
0.062
0.141
0.025
0.354
(4) 1817/3 1249/2 1824/2 1249 1824 1361/1 1361/2 1288/1 कुल योग .
भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2018
1658
ग्वालियर, दिनांक 12 मार्च 2018
प्र. क्र. 14- अ - 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे
नंबर
रकबा
(हे. में)
(3)
(2)
0.080
( 1) ग्वालियर ग्वालियर बेरजा
(5) नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा , जिला ग्वालियर. कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय
0.060
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की बेरजा माईनर की 3 एल सबमाईनर के निर्माण हेतु.
(4) 221/1/1/1 221/1/1/2 0.090 221/1/1/3 0.010 221/2/1 0.020 0.050 योग : 0.310
भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संवव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम ग्राम
जिला तहसील
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे
नंबर
रकबा
(हे. में)
(6)
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य (2) ग्वालियर सुपावली (3)
(1) ग्वालियर
नहर की उदयमुरा शाखा
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा , जिला ग्वालियर.
नहर की रशीदपुर
(4) 584 मिन 1 0.110 585 मिन 1 योग : 0.020 0.130
डिस्ट्रीब्यूट्री की 5 आर.
मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2018
भाग 1 ]
प्र. क्र. 16 - अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे
नंबर
रकबा (हे. में)
(4) (2)
(1)
0.126
(3) बेरजा
940/3 ग्वालियर
ग्वालियर
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रशीदपुर शाखा की 4 एल. मायनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 23- अ - 82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
सर्वे नंबर (2)
(4) (1)
ग्वालियर
(3) रौरा
1633/1 ग्वालियर
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
रकबा (हे. में)
0.176
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा , जिला ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की आर. डी. 76305 मी. पर रमौआ स्केप चैनल का निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.