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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

विदिशा विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

Published 21 March 2018

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
173
Identifier
in.gazette.madhya.2018-03-21.173.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

दध्य प्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173 ]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2018- फाल्गुन 30, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016 भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2018

विदिशा विकास योजना , 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1210- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल

2. कलेक्टर, विदिशा, जिला विदिशा

3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , विदिशा

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका, विदिशा

अनुसूची

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित

सारणी/

क्र.

विकास

विकास

अध्याय

कंडिका/

कॉलम

योजना (नगर

विकास योजना

की सारणी/

कंडिका

क्रमांक

का

योजना में भूमि में उपयोग

का नाम)

कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

सरल क्रमांक (6)

(7)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

4

6-सा-15

6

1

सार्वजनिक

विदिशा विकास योजना 2011 .

सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

345 346

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2018

(7)

(6)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

7

6

6-सा-15

कृषि

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .

व्याख्या-

i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक , संचालक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-03-21.173.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-03-21.173.Extraordinary.