इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
दध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 173 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2018- फाल्गुन 30, शक 1939
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016 भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2018
विदिशा विकास योजना , 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1210- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल
2. कलेक्टर, विदिशा, जिला विदिशा
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , विदिशा
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका, विदिशा
अनुसूची
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित
सारणी/
क्र.
विकास
विकास
अध्याय
कंडिका/
कॉलम
योजना (नगर
विकास योजना
की सारणी/
कंडिका
क्रमांक
का
योजना में भूमि में उपयोग
का नाम)
कॉलम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
सरल क्रमांक (6)
(7)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
4
6-सा-15
6
1
सार्वजनिक
विदिशा विकास योजना 2011 .
सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
345 346
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2018
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
7
6
6-सा-15
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .
व्याख्या-
i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
स्वाति मीणा नायक , संचालक.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.