मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 175]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2018- फाल्गुन 30 , शक 1939
लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2018
क्र. एफ 2-06-2018-इकसठ-लोसेप्र- पी.एस.जी 12.-मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा
सेवाएं
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम सेवा क्र.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान
करने की
निश्चितकी
गई समय-सीमा
(2)
(3) (1)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .
12: 1 राज्य बीमारी सहायता निधिके अधीन रुपये 2.00 लाख तक के प्रकरण जिला स्तर से स्वीकृत किया जाना.
सिविल सर्जन 12.2 विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना.
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चितकी गई समय-सीमा
(6)
(7) (5)
(4)
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें
15कार्य दिवस.
10 कार्य दिवस
स्वास्थ्य आयुक्त.
15कार्य
कलेक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यअधिकारी . दिवस.
15 कार्य दिवस
349 350
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2018
(2)
(3)
(4) (1)
07 कार्य
12.3
दिवस दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना हेतु स्वास्थ्य कार्ड जारी करना.
(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .
07 कार्य
दिवस
(ब) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र छोड़कर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी .
30कार्य
12.4
दिवस
जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के लिए सिविल सर्जन.
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण करना.
30कार्य
दिवस
शेष क्षेत्र के लिए विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.
सिविल सर्जन 12.5
30कार्य दिवस
आवेदक की आयु का चिकित्सा सत्यापन.
12.6
10कार्य दिवस
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना.
12.7
30कार्य दिवस
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोउपचार संबंधी स्थापनाओं के पंजीयन एवं अनुज्ञापन.
12.8
30 कार्य दिवस
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .
प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोउपचार संबंधी स्थापनाओं के पंजीयन एवं अनुज्ञापन.
01 कार्य
12.9
दिवस
(अ)जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए चिकित्सा अधिकारी.
चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण- पत्र (मेडिकल फिटनेश सर्टिफिकेट) प्रदान करना.
15 कार्य
दिवस
( ब ) जिला मुख्यालय कोछोड़कर शेष के लिए चिकित्सा अधिकारी.
(7)
(6)
(5)
कलेक्टर
संभागायुक्त
15कार्य दिवस
कलेक्टर
15कार्य दिवस
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
15कार्य दिवस
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्यसेवायें.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यअधिकारी.
15कार्य दिवस
जिला टीकाकरण अधिकारी.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
15कार्य दिवस
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्यसेवायें.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यअधिकारी .
कलेक्टर
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्यसेवायें.
15 कार्य दिवस
संचालक अस्पताल प्रशासन.
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.
15 कार्य दिवस
15कार्य दिवस
संचालक अस्पताल प्रशासन.
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.
कलेक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
07 कार्य दिवस
कलेक्टर
क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें .
15 कार्य दिवस मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2018
350 (1) क्र. एफ 2-13-2012- इकसठ- लोसेप्र - पी.एस.जी 46.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम , प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है , अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवा
सेवाएं
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम सेवा क्र.
(2)
(3) पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(7)
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)
सेवा प्रदान
करने की
निश्चितकी
गई समय-सीमा
(4)
(1)
46.1
15कार्य दिवस
जिले का सहायक/ उप संचालक, उद्यान.
फल-पौध रोपणी की सुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण.
46.2
15कार्य दिवस
जिले का सहायक/ उप संचालक, उद्यान.
बीज/अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिजारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना.
(5)
15कार्य दिवस
संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश.
संबंधित संभाग का संयुक्त संचालक, उद्यान.
15कार्य दिवस
संबंधित संभाग का संयुक्त संचालक, उद्यान.
संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2018
क्र. एफ 2-07-2018 - इकसठ - लोसेप्र- पी.एस.जी 15.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है , अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवा सेवाएं
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम सेवा क्र.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चितकी गई समय-सीमा
सेवा प्रदान
करने की
निश्चितकी
गई समय -सीमा
(4)
(2)
(3) (1)
15.18
07 कार्य दिवस
क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी .
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 59 के अन्तर्गत पता परिवर्तन करना.
(7) (5)
(6)
कलेक्टर
संभागायुक्त
15 कार्य दिवस मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2018
350 (2)
(4)
(6)
(7) (2)
(3)
(5)
(1)
कलेक्टर
15.19
संभागायुक्त
15कार्य दिवस
07 कार्य दिवस
क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी.
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 60 के अन्तर्गत भाडा करार दर्ज करना.
कलेक्टर
संभागायुक्त 15.20 केन्द्रीय मोटरयान
15 कार्य दिवस
07 कार्य दिवस
क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/ जिला परिवहन अधिकारी.
अधिनियम , 1989 के नियम 61 ( 1 ) के अन्तर्गत भाडा करार दर्ज करना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव , प्रमुख सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018 .