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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 178]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 22 मार्च 2018- चैत्र 1 , शक 1940
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2018
क्रमांक एफ 1-2 / 2014 / साठ- मंत्रि- परिषद् दिनांक 17 जनवरी 2018 को सम्पन्न बैठक में, नवकरणीय ऊर्जा परियोजना क्रियांवयन नीतियों ( सौर ऊर्जा परियोजना क्रियांवयन नीति-2012 , पवन ऊर्जा परियोजना क्रियांवयन नीति -2012 , लघु जल विद्युत आधारित विद्युत परियोजना नीति- 2011 एवं बायोमास आधरित (पावर ) परियोजना क्रियांवयन नीति-2011 ) के प्रावधानों के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना हेतु दी जाने वाली राजस्व भूमि के भूमि उपयोग हेतु भूमि उपयोग राशि को सीधे शासन की संचित निधि में जमा किये जाने संबंधी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन के प्रावधानों में संशोधन संबंधी निर्णय लिये गये हैं , जिन्हें भूमि उपयोग अनुज्ञा अनुबंध ( म. प्र. राजपत्र (असाधारण ) अधिसूचना क्र. 516, दिनांक 10 नवम्बर 2014} एवं नवकरणीय ऊर्जा परियोजना क्रियांवयन नीतियों (म.प्र .राजपत्र (असाधारण ) अधिसूचना क्र. 344 , दिनांक 24 अगस्त 2015 } की संबंधित कंडिकाओं में प्रतिस्थापित किया जाना अनुमोदित किया गया है। तदनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त का प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनु श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2018
म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) अधिसूचना क्र. 516 , दिनांक 10 नवम्बर 2014 से अधिसूचित भूमि उपयोग अनुज्ञा अनुबंध के शीर्ष "भूमि उपयोग की दर (Land Use Charges ) " में संशोधन
"भूमि उपयोग की दर (Land Use Charges ) " का तात्पर्य कंपनी द्वारा नवीन एवम नवकरणीय ऊर्जा विभाग को परिभाषित परियोजना "कार्य" हेतु उपयोग में ली जाने वाली चिन्हित भूमि का अनुबंध की प्रभावी तिथि पर तत्समय असिंचित कृषि भूमि हेतु प्रचलित कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत एवम परियोजना के परिभाषित अनुषांगिक "संरचनाएं" के उपयोग में ली जाने वाली चिन्हित भूमि का अनुबंध की प्रभावी तिथि पर तत्समय असिंचित कृषि भूमि हेतु प्रचलित कलेक्टर दर के 100% के बराबर होगी। कम्पनी द्वारा यह राशि " शासन की संचित निधि के मुख्य शीर्ष 0029 में" जमा करनी होगी । विकासक निर्धारित भूमि उपयोग दर को पांच समान वार्षिक किश्तों में जमा करेगा । यदि राशि नीति में निर्धारित समयावधि से विलंब से जमा की जाती है तो उस पर वित्त विभाग द्वारा निवेश ऋण पर प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज राशि भी देय होगी । ब्याज की गणना के लिये माह को यूनिट बनाया जाए एवं माह के अंश को भी माह माना जाए ।
म.प्र. राजपत्र (असाधारण ) अधिसूचना क्र . 344, दिनांक 24 अगस्त 2015 से अधिसूचित नवकरणीय ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीतियों में सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के आवंटन के प्रावधानों में संशोधन
सौर ऊर्जा परियोजना क्रियांवयन नीति - 2012
ड-1 ) - सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, शासकीय भूमि पर परियोजनाओं के आवंटन हेतु किसी भी समय आवेदन कर सकेंगी। परियोजना की क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्वयं, अथवा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी गठित कर , या उसके साथ अन्य किसी प्रकार की भागीदारी कर या नवकरणीय ऊर्जा पार्क विकासक की सेवाओं का प्रयोग करते हुए परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, परियोजना विकास में दी गयी अपनी सेवाओं हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था से अथवा ऊपर उल्लेख अनुसार नवगठित संस्था से 356 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2018
परियोजना विशेष के विकास हेतु आपसी निर्णय के अनुसार शुल्क प्राप्त कर सकेगा ।
ड-2 ) - नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार भूमि की देय राशि, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था अथवा नवगठित संस्था द्वारा राज्य शासन को जमा करायी जाएगी। यदि राशि नीति में निर्धारित समयावधि से विलंब से जमा की जाती है तो उस पर वित्त विभाग द्वारा निवेश ऋण पर प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज राशि भी देय होगी । ब्याज की गणना के लिये माह को यूनिट बनाया जाए एवं माह के अंश को भी माह माना जाए।
पवन ऊर्जा परियोजना क्रियांवयन नीति - 2012
2 (स -1 ) - सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, शासकीय भूमि पर परियोजनाओं के आवंटन हेतु किसी भी समय आवेदन कर सकेंगी। परियोजना की क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्वयं, अथवा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी गठित कर, या उसके साथ अन्य किसी प्रकार की भागीदारी कर या नवकरणीय ऊर्जा पार्क विकासक की सेवाओं का प्रयोग करते हुए परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी । मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, परियोजना विकास में दी गयी अपनी सेवाओं हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था से अथवा ऊपर उल्लेख अनुसार नवगठित संस्था से परियोजना विशेष के विकास हेतु आपसी निर्णय के अनुसार शुल्क प्राप्त कर सकेगा ।
2(स-2 ) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार भूमि की देय राशि, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था अथवा नवगठित संस्था द्वारा राज्य शासन को जमा करायी जाएगी । यदि राशि नीति में निर्धारित समयावधि से विलंब से जमा की जाती है तो उस पर वित्त विभाग द्वारा निवेश ऋण पर प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज राशि भी देय होगी । ब्याज की गणना के लिये माह को यूनिट बनाया जाएएवं माह के अंश को भी माह माना जाए ।
लघु जल विद्युत आधारित विद्युत परियोजना नीति -2011
4.3.1- सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्वयं , अथवा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी गठित कर, या उसके साथ अन्य किसी प्रकार मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2018
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की भागीदारी कर या नवकरणीय ऊर्जा पार्क विकासक की सेवाओं का प्रयोग करते हुए परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी । मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, परियोजना विकास में दी गयी अपनी सेवाओं हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था से अथवा ऊपर उल्लेख अनुसार नवगठित संस्था से परियोजना विशेष के विकास हेतु आपसी निर्णय के अनुसार शुल्क प्राप्त कर सकेगा।
4.3.2- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार भूमि की देय राशि, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड , सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था अथवा नवगठित संस्था द्वारा राज्य शासन को जमा करायी जाएगी । यदि राशि नीति में निर्धारित समयावधि से विलंब से जमा की जाती है तो उस पर वित्त विभाग द्वारा निवेश ऋण पर प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज राशि भी देय होगी । ब्याज की गणना के लिये माह को यूनिट बनाया जाएएवं माह के अंश को भी माह माना जाए।
बायोमास आधरित ( पावर ) परियोजना क्रियांवयन नीति-2011
2 (
अ -1 ) - सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं , शासकीय भूमि पर परियोजनाओं के आवंटन हेतु किसी भी समय आवेदन कर सकेंगी । परियोजना की क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा स्वयं, अथवा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त कम्पनी गठित कर, या उसके साथ अन्य किसी प्रकार की भागीदारी कर या नवकरणीय ऊर्जा पार्क विकासक की सेवाओं का प्रयोग करते हुए परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी । मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, परियोजना विकास में दी गयी अपनी सेवाओं हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था से अथवा ऊपर उल्लेख अनुसार नवगठित संस्था से परियोजना विशेष के विकास हेतु आपसी निर्णय के अनुसार शुल्क प्राप्त कर सकेगा।
2(3-2)- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की नीतियों के अनुसार भूमि की देय राशि, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था अथवा नवगठित संस्था द्वारा राज्य शासन को जमा करायी जाएगी । यदि राशि नीति में निर्धारित समयावधि से विलंब से जमा की जाती है तो उस पर वित्त विभाग द्वारा निवेश ऋण पर प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज राशि भी देय होगी । ब्याज की गणना के लिये माह को यूनिट बनाया जाएएवं माह के अंश को भी माह माना जाए ।
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .