मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 180]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 22 मार्च 2018- चैत्र 1 , शक 1940
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018
क्र. 7354- वि.स. - विधान-2018 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 ( क्रमांक 3 सन् 2018 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
359 360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2018
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३ सन् २०१८
मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक , २०१८
वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , २०१८ है.
संक्षिप्तनाम.
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो सौ अठासी करोड़ बानवे लाख पैंसठ हजार सात सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत्वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी .
वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,८८ , ९ २,६५,७०० का दियाजाना.
विनियोग..
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.
अनुसूची ( धारा २ और ३ देखिये )
(१)
सेवायें और प्रयोजन (२)
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
अनुदानका
योग संख्यांक
संचित निधि पर भारित
विधान सभा द्वारा मतदत्त
रुपये
रुपये
रुपये ०१. सामान्य प्रशासन
राजस्व
०६. वित्त
राजस्व
१००
१०० ०७. वाणिज्यिक कर
राजस्व
१००
१००
०८ . भूराजस्व तथा जिला प्रशासन
राजस्व
१३,८४, ९ ००
१३,८४, ९ ००
१२. ऊर्जा
राजस्व
६ ९ , ८७,३७,६००
६९,८७,३७,६०० २३. जल संसाधन
पूंजी
५००
५०० २४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
पूंजी
४१,४००
४१,४०० 360( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मार्च 2018
(३)
(२)
(१ )
रुपये
रुपये
रुपये
२६. संस्कृति
राजस्व
७२,५२,००,०००
७२,५२,००,०००
३०. ग्रामीण विकास
३००
३००
पूंजी
३२. जनसंपर्क
राजस्व
३२,५०,००,०००
३२,५०,००,०००
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
राजस्व
७५,००,००,२००
७५,००,००,२००
५५. महिला एवं बाल विकास
३००
राजस्व
३००
६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
राजस्व
२८,८ ९ , ००,०००
२८,८ ९ , ००,००० ६७. लोक निर्माण कार्य- भवन
३००
३००
पूंजी
२,८८,९ २,२३,२००
९ ८ , ९ ०,२२,५००
१, ९ ०,०२,००,७००
राजस्व :
योग
४२,५००
४२,५००
पूंजी :
२,८८, ९ २,६५,७००
१,९०,०२,४३,२००
९८, ९ ०,२२,५००
वृहद योग:
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
जयंत मलैया भोपाल :
भारसाधक सदस्य..
तारीख २० मार्च , २०१८ .
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. " .
अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.