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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 मार्च 2018-चैत्र 3 , शक 1940
क्रमांक 190 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2018
क्र. एफ ए- 3-12-2018-1- पांच ( 34 ).- आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 61 के उप- नियम ( 5 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 12 ) ( जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है ) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप जीएसटीआर -3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसमें पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:-
सारणी
क्रम संख्या
प्ररूप जीएसटीआर -3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख
(3)
मास (2)
(1)
20मई, 2018 1
अप्रैल, 2018
2
20जून, 2018
मई, 2018
3
20 जुलाई, 2018
जून, 2018
2. प्ररूप जीएसटीआर -3 ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय: प्ररूप जीएसटीआर-3 ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में यथाउल्लेखित अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज शास्ति , फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा.
राघवेन्द्र कुमार सिंह , राज्य कर आयुक्त.
379 380
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 मार्च 2018
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018
क्र. एफ ए- 3-12-2018-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-12-2018-1- पांच ( 34 ) , दिनांक 24 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.
Bhopal , the 24th March 2018
No. F - A- 3-12-2018-1 - V (34) . In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) read with sub- rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017, the Commissioner , on the recommendations of the Council , hereby specifies that the return in Form GSTR- 3B for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal , on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table , namely :-
TABLE
Month
Sl . No.
Last date for filling of return in FORM GSTR - 3B (3)
(2)
(1)
20thMay , 2018 1
April, 2018
20th June , 2018 2
May , 2018
20thJuly, 2018 3
June , 2018
2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR- 3B : Every registered person furnishing the return in FORM GSTR -3B shall , subject to the provisions of Section 49 of the Act , discharge , his liability towards tax , interest , penalty , fees or any other amount payable under the Act bydebiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger , as the case may be , not later than the last date , as mentioned in column (3 ) of the said Table , on which he is required to furnish the said return .
RAGHWENDRA KUMAR SINGH , Commissioner of State Tax .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.