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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 मार्च 2018- चैत्र 5, शक 1940
क्रमांक 195 ]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2018
क्र. एफ- ए- 3-90-2017-1- पांच-(40 ) .- मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, 2018 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में नियम 3 में, उपनियम ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( 1 ) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उपकर का भुगतान,-
( क) मार्च माह को छोड़कर, उस माह जिससे भुगतान किया जाने वाला उपकर संबंधित है, के अवसान के दस दिन के भीतर करेगा; और
(ख) मार्च माह के प्रथम पच्चीस दिन के लिये देय उपकर वर्ष के 30 मार्च को या उसके पूर्व तथा माह मार्च के शेष उपकर आगामी माह की 10 तारीख या उसके पूर्व करेगा. " .
2. यह अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2018 से प्रभावी होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
389 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2018
390
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2018
क्र. एफ - ए- 3-90-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-90-2017-1- पांच (40 ) , दिनांक 26 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
Bhopal , the 26th March 2018
FA 3-90--2017-1 - V ( 40) . In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhyadesh , 2018 , the State Government , hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Niyam , 2018, namely :-
AMENDMENT
In the said rule , in rule 3 , for sub- rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely :-
"( 1) Every registered dealer shall pay the cess ,-
(a) except for the month of March within ten days of expiry of the month to which the cess to be paid relates ; and
(b) payable amount of cess for first twenty five days of the month of March on or before 30thMarch of the year and balance of the amount of cess payable for the month of March on or before 10th of the next month. ".
2. This notification shall come into force from 26th March 2018 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
S. D. RICHHARIA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री. मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .