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मध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 27 मार्च 2018- चैत्र 6 , शक 1940
क्रमांक 197]
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2018
क्र. एफ - 22-10-2018- आठ . मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 200 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 22-41-2011- आठ, दिनांक 21 जनवरी 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21 जनवरी 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम ( 1 ) में , शब्द " पुलिस विभाग की यातायात शाखा में पदस्थ समस्त निरीक्षक तथा उप निरीक्षक " के स्थान पर, शब्द " राज्य में पुलिस थानों/ यातायात पुलिस थानों में पदस्थ निरीक्षक, सूबेदार, उप निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक " स्थापित किए जाएं.
No. F -22-10-2018 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 200 the Motor Vehicles Act , 1988 ( No. 59 of 1988 ) , the State Government , hereby , make the following amendment in this department's notification No. F - 22-41-2011 - VIII , dated 21st January , 2013 published in the Madhya Pradesh Gazette , dated 21st January 2013 nemely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the schedule , in column ( 1 ) , for the words " all Inspectors and sub - Inspectors . posted in Traffic branch of police Department " , the words " Inspectors , Subedar , sub - Inspector and Assistant sub - Inspector posted in police station/Traffic police station in the state " shall be subsituted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
कमल नागर, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.