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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयसे
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 202 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 28 मार्च 2018-चैत्र 7, शक 1940
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018
क्र. 5409-86 - इक्कीस- अ(प्रा. )अधि. मध्यप्रदेश विधान का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 मार्च , 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
403 404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2018
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ८ सन् २०१८
मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , २०१८
[ दिनांक २७ मार्च , २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २८ मार्च, २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१८ है.
संक्षिप्तनाम.
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये दो सौ अठासी करोड़ बानवे लाख पैंसठ हजार सात सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.
वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,८८ , ९ २,६५,७०० का दियाजाना.
विनियोग.
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी.
अनुसूची ( धारा २ और ३ देखिये )
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
(२) सेवायें और प्रयोजन
योग (१) अनुदान का संख्यांक
संचितनिधि पर भारित
विधान सभा द्वारा मतदत्त
रुपये
रुपये
रुपये
०१. सामान्य प्रशासन
राजस्व
०६. वित्त
राजस्व
१००
१००
०७. वाणिज्यिक कर
१००
राजस्व
१००
०८. भूराजस्व तथा जिला प्रशासन
राजस्व
१३,८४, ९ ००
१३,८४ , ९ ००
१२. ऊर्जा
राजस्व
६९,८७,३७,६००
६९, ८७,३७,६००
२३. जल संसाधन
५००
पूंजी
५००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
४१,४००
पूंजी
४१,४०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2018
404 (1)
(३)
(१)
(२)
रुपये
रुपये
रुपये
२६. संस्कृति
राजस्व
७२,५२,००,०००
७२,५२,००,०००
३०. ग्रामीण विकास
३००
पूंजी
३००
३२. जनसंपर्क
राजस्व
३२,५०,००,०००
३२,५०,००,०००
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
७५,००,००,२००
राजस्व
७५,००,००,२००
५५. महिला एवं बाल विकास
३००
राजस्व
३००
६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
राजस्व
२८,८ ९ , ००,०००
२८,८ ९ , ००,००۰۰
६७. लोक निर्माण कार्य- भवन
३००
पूंजी
३००
२,८८ , ९२,२३,२०० राजस्व :
१, ९ ०,०२,००,७००
९८ ,९ ०,२२,५००
योग
४२,५०० पूंजी :
४२,५००
२,८८, ९ २,६५,७००
९८ , ९ ०,२२,५००
१, ९ ०,०२,४३,२००
वृहद योग:
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018
क्र. -86- इक्कीस- अ ( प्रा. ). अधि..- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2018 ( क्रमांक 8 सन् 2018 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 8 OF 2018
THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2018 .
[Received the assent of the Governor on the 27th March , 2018 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 28th March , 2018. ]
An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2017-2018 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty- ninth year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act , 2018 .
404 (2)
Issue of Rs . 2,88,92,65,700 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2017-18.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2018
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs . Two hundred eighty eight crore ninety two lakh sixty five thousand seven hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule .
Appropriatation.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act , shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.
(1) No of Vote
(2) Services & purposes
THE SCHEDULE (SeeSections 2 and 3)
Total
(3) Sums not exceeding Charged on the Consolidated Fund
Voted by the
Legislative
Assembly
01. General Administration
06. Finance
07. Commercial Tax
08. Land Revenue and District Administration
12. Energy
23. Water Resources Department 24. Public Works - Roads and Bridges 26. Culture
30. Rural Development
32. Public Relations
35. Micro , Small & Medium Enterprises
Rs .
Rs .
Rs .
0
Revenue
100
0
100
Revenue
100 100
0
Revenue
13,84,900
Revenue
0 13,84,900
Revenue.
69,87,37,600 0.69,87,37,600
0
500 500
Capital
0
41,400 41,400
Capital
0
72,52,00,000
Revenue
72,52,00,000
0
300 300
Capital
0
Revenue 32,50,00,000
32,50,00,000 Revenue
0
75,00,00,200 75,00,00,200 404(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2018
(3)
(1)
Rs .
Rs.
Rs .
55. Women and Child Development
0
300
300
Revenue
64. Financial assistance to Urban bodies
28,89,00,000
Revenue
0 28,89,00,000
67. Public Works -Buildings
300
0
300
Capital
2,88,92,23,200
Revenue 1,90,02,00,700 98,90,22,500
Total
0
42,500
42,500
Capital
{
2,88,92,65,700
98,90,22,500
1,90,02,43,200
Grand Total
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.