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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

Published 28 March 2018

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
206
Identifier
in.gazette.madhya.2018-03-28.206.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206 ]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2018- चैत्र 7 , शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018

टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1617- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: - 1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर

2. कलेक्टर, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़

411 412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2018

(6)

(3)

(4)

(5)

(7) (2)

(1)

3.- सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , छतरपुर

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका टीकमगढ़

अनुसूची

क्र.

अध्याय

विकास योजना में भूमि में उपयोग

विकास योजना

कीसारणी/

कंडिका

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग.

सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक

(7)

(4)

(6)

(1) (2)

(3)

(5)

सारणी 4-सा-9

4

1

गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** टीकमगढ़ विकास योजना 2031 .

8

सारणी 4-सा-9

सार्वजनिक 4 एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि 4

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या-

संस्थायें. i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी. उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

स्वाति मीणा नायक , संचालक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 March 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2018-03-28.206.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2018-03-28.206.Extraordinary.