य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 206 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2018- चैत्र 7 , शक 1940
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018
टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1617- वि.यो. 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: - 1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर
2. कलेक्टर, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़
411 412
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2018
(6)
(3)
(4)
(5)
(7) (2)
(1)
3.- सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , छतरपुर
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका टीकमगढ़
अनुसूची
क्र.
अध्याय
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना
कीसारणी/
कंडिका
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग.
सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक
(7)
(4)
(6)
(1) (2)
(3)
(5)
सारणी 4-सा-9
4
1
गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** टीकमगढ़ विकास योजना 2031 .
8
सारणी 4-सा-9
सार्वजनिक 4 एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि 4
सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
व्याख्या-
संस्थायें. i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी. उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
स्वाति मीणा नायक , संचालक.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018.