मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 13]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2018- चैत्र 9 , शक 1940
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2018
क्र..ई.- 5-1073- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री जितेन्द्र सिंह राजे , भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद द्वारा दिनांक 18से 24फरवरी 2018 तक आस्ट्रेलिया में आयोजित ट्रेनिंग के अनुक्रम में दिनांक 25 से 28 फरवरी 2018 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह राजे , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018
क्र. ई. - 5-1013- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री हिमांशु चन्द्र, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 23 फरवरी से 9 मार्च 2018 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित
1963
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2018 .
1964
अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , मुख्य सचिव
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018
क्र. एफ 1 ( बी) 159-2016- बी-4-दो. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 04 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-
स. क्र.
पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक
(3)
(2)
(1)
(4) सागर 1
02 श्री अभिनव मिश्रा, लालबहादुर शास्त्री वार्ड, पड़ाव रोड, मण्डला,
म. प्र. -481661 .
(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपर्युक्त कॉलम ( 4 ) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी , भौंरी , भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
(3 ) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
[ भाग 1 अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम , 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
( 5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(6 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
(8 ) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
(9 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण -पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण - पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .
( 11 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 1965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई है.
(12 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
क्र. एफ 1 ( बी ) -60-17- बी-4-दो. राज्य सेवा परीक्षा-2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पत्र क्र . 7048- 03-17- चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची के वरिष्ठता क्र. 36 ( अनुक्रमांक 103413 ) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री मनीष बकावले, आत्मज श्रीमगनलाल बकावले, 03 , भ्राता भवन, नारायणदास कालोनी , विष्ठान रोड, खरगौन, म. प्र. 451001 के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्यसेवायें , इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्र. मेडि. बोर्ड- 2017- 11839, दिनांक 18 सितम्बर 2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्यपरीक्षण प्रतिवेदन में Unfit due to Height ( 160.7 c.m. ) अंकित होने के कारण इनकी दिनांक 10 जनवरी 2018 को समक्ष में सुनवाई नियत कीगई.
(2) श्री मनीष बकावले सुनवाई की नियत तिथि 10 जनवरी 2018 को उपस्थित नहीं हुये और उन्होंने आवेदन- पत्र प्रस्तुत कर यह लेख किया कि उन्हें सुनवाई से संबंधित विभाग का पत्र दिनांक 30 दिसम्बर 2017 दिनांक 12 जनवरी 2018 को प्राप्त हुआ अतः नियत दिनांक कोमें सुनवाई में उपस्थित होना संभव नहीं था. उन्होंने यह भी लेख किया कि स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में उनकी ऊंचाई Marginal difference होने के कारण उन्हें पुनः स्वास्थ्यपरीक्षण हेतु बुलाया जाये.
(3 ) राज्य शासनं द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक ( राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 के नियम-8 ( 2 ) ( क ) में निर्धारित ऊंचाई 168 से.मी. या उससे अधिक ( केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ) संबंधी प्रावधानों के विपरीत श्री मनीष बकावले की ऊंचाई 160.7 से. मी. अर्थात् निर्धारित मापदण्ड से कम होने एवं संभागीय चिकित्सा मण्डल , इन्दौर द्वारा इस आधार पर इनके स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में इन्हें Unfift due to Height (160.7 c.m. ) लेख किये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2018
फा. क्र. 1-2018 - इक्कीस- ब ( एक) 1388.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 22 फरवरी 2018 को मान्य करते हुए श्री विनिक जैन , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, तेन्दूखेडा जिला दमोह का त्यागपत्र दिनांक 5 मार्च 2018 से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2018
फा.क्र.17(ई ) 83-03- इक्कीस- ब-( एक) -1191-018 . विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर , 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 20 - ए एवं 113 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
स. क्र. (1) "20-ए.
सिविल जिले का नाम (2) छतरपुर
सारणी
विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4) श्री भरत सिंह रावत, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुशनगर .
विशेष न्यायालय का नाम (3) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लवकुशनगर.
1966
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
(1)
(2)
113 .
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर
[ भाग 1 (3)
(4)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव.
श्री अतुल सक्सेना, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव.".
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( One) -1191-2018 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B- ( 1 ) , dated 16th September , 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 24th September , 2010, namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial numbers 20 -A and 113 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S. No. Name of Civil District
TABLE
Name of Special Court
(2)
(1)
"20--A
Chhatarpur
Additional Sessions Judge , Luvkushnagar .
"113 .
WestNimad Mandleshwar
Additional Sessions Judge , Bhikangaon.
Name of the Judge of the Special Court
(4)
(3)
Shri Bharat Singh Rawat , Additional Sessions Judge , Luvkushnagar .
Shri Atul Saxena , Additional Sessions Judge Bhikangaon.
फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009- इक्कीस- ब( एक) -1079-2018 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई )43-2009-2251 - इक्कीस- ब ( एक) 13 , दिनांक 10 मई 2013 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 , 13 , 23 , 24, 25 , 54 , 58 , 65, 80, 85 और 86 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
पदस्थापना का स्थल अनु.- क्रमांक
न्यायाधिकारी का नाम
(2)
(1) "3.
(3) अनूपपुर श्री राकेश सनोदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो अनूपपुर.
13 .
भोपाल श्री सिराज अली, सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , भोपाल.
सारणी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(4) अनूपपुर
(5) अनूपपुर
(6) अनूपपुर भोपाल
भोपाल
भोपाल 1967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
23.
सेंवढ़ा श्री राजेश जैन, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- एक के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंवढ़ा.
देवास 24.
श्री हेमराज सनोढिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग - एक, देवास.
कन्नौद 25. श्री सुनील अहिरवार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, कन्नौद.
54.
बरेली श्री पंकज चतुर्वेदी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, बरेली.
रीवा 58.
श्री श्यामसुंदर झा , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग - एक, रीवा.
65.
बुधनी श्रीमती सविता ओगले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- एक, बुधनी.
80 .
उज्जैन श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे, षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -एक, उज्जैन.
मण्डलेश्वर 85.
श्री हिमांशु शर्मा , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश , मण्डलेश्वर.
86.
भीकनगांव श्री राम सिंह बघेल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- एक के अतिरिक्त न्यायाधीश, भीकनगांव.
(6) (4)
(5)
दतिया
सेंवढ़ा
सेंवढ़ा
देवास
देवास देवास
देवास
कन्नौद
कन्नौद
बरेली रायसेन
बरेली
रीवा
रीवा
रीवा सीहोर
बुधनी
बुधनी उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
भीकनगांव मण्डलेश्वर
भीकनगांव
F. No. 17 ( E) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) -1079-2018 .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI - B ( I) - 13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I dated 24th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
Inthe said Notification , in the table , for serial numbers 3 , 13 , 23, 24 , 25 , 54 , 58 , 65 , 80 , 85 and 86 entries relating [ भाग 1 1968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely
TABLE
S. No.
Place of Posting
Name of Nyayadhikari
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
Anooppur
Anooppur
Anooppur
Anooppur
" 3. Shri Rakesh Sandoiya , 1 " Civil Judge , Class - II , Anooppur.
Bhopal
Bhopal
Bhopal
Bhopal
13. Shri Siraj Ali , XVII , Civil Judge , Class - I , Bhopal.
Sewdha
Sewdha
Datia
Sewdha
23. Shri Rajesh Jain , Additional Jugde to Civil Judge , Class - I , Sewdha .
Dewas
Dewas
Dewas
Dewas
24. Shri Hemraj Sandodhiya , IInd Civil Judge , Class - I , Dewas .
Kannod
Kannod
Kannod
Dewas
25. Shri Sunil Ahirwar , IInd Civil Judge , Class - I , Kannod.
Bareli
Bareli
Bareli
Raisen
54. Shri Pankaj Chaturvedi , Civil Judge Class - I , Bareli .
Rewa
Rewa
Rewa
Rewa
58. Shri Shyam Sunder Jha rd III Civil Judge , Class - I , Rewa .
Budhani
Budhani
Budhani
Sehore
65. Smt . Savita Ogle , Civil Judge Class - I , Budhani .
Ujjain
Ujjain
Ujjain
Ujjain
80. Shri Sankarshan Prasad Pandey, VI Civil Judge , Class - I , Ujjain.
Mandleshwar
Mandleshwar
Mandleshwar Mandleshwar
85. Shri Himanshu Sharma , Additional Jugde to Civil Judge , Class - I, Mandleshwar.
Mandleshwar
Bhikangaon
Bhikangaon
Bhikangaon 86. Shri Ram Singh Baghel , Additional Jugde to Civil Judge , Class - I , Bhikangaon .
1969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
फा. क्र. 17- ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब- ( एक ) -1191-018. - विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-2003- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 18, 19 , 20, 20- ए 110, 111 , 112 एवं 113 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं , अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(3)
(2)
(1)
"18.
छतरपुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर .
19.
छतरपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4)
सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 19 , 20 एवं 20 -ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
नौगांव का विद्युत् क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर
20.
छतरपुर
20-ए.
छतरपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुशनगर.
110.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.
पश्चिमनिमाड़ मण्डलेश्वर.
111
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन.
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.
112
बिजावर का विद्युत् क्षेत्र.
लवकुशनगर का विद्युत् क्षेत्र .
सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 111 , 112 एवं 113 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .
खरगौन का विद्युत् क्षेत्र.
सनावद तथा बड़वाह का विद्युत् क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बड़वाह
पश्चिमनिमाड़ मण्डलेश्वर .
113
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भीकनगांव.
भीकनगांव का विद्युत् क्षेत्र. ".
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -1191-18 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 -XXI- B ( 1) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 18 , 19 , 20 , 20 - A, 110 , 111 , 112 and 113 and entries 1970
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No.
Name of Special Court
Name of the Civil District (2)
(3). (1)
"18.
Chhatarpur IInd Additional Sessions Judge , Chhatarpur.
19.
Chhatarpur Additional Sessions Judge , Nowgaon.
20.
Chhatarpur Additional Sessions Judge , Bijawar .
20-A
Chhatarpur Additional Sessions Judge , Luvkushnagar .
110.
Additional Sessions Judge , Mandleshwar .
West Nimad Mandleshwar .
111.
West Nimad Mandleshwar .
1stAdditional Sessions Judge , Khargone .
112.
Additional Sessions Judge , Barwah .
WestNimad Mandleshwar .
113.
Additional Sessions Judge , Bhikangane .
West Nimad Mandleshwar .
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2018
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
All electricity area of Civil District Chhatarpur ( excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 19 , 20 & 20 - A) .
Electricity area of Nowgaon Electricity area of Bijawar
Electricity area of Luvkushnagar .
All electricity area of Civil District Mandleshwar ( excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 111 , 112 & 113) ..
Electricity area of Khargone Electricity area of Sanawad & Barwah .
Electricity area of Bhikangane मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
क्र. एफ-1 ( ए) 05-2018- बी- ग्यारह. राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को , सारणी के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कालम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, नियुक्त करता है:-
अधिकारी का नाम (2)
अनुक्रमांक (1)
1
श्री अनिल पंडित,
असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं.
2
श्री संजय तिवारी ,
निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर (प्रभारी असि. रजिस्ट्रार ) .
क्षेत्र (4) अधिनियम की धाराएं (3)
सागर संभाग सागर
6, 7, 10, 11 , 12, 13, 15 , 16 , 17 , 18 , 25 ( 2) , 26 , 27 , 28, 29, 30, 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39.
जबलपुर संभाग जबलपुर
6, 7 , 10 , 11 , 12, 13 , 15, 16 , 17 , 18 , 25 ( 2 ) , 26, 27, 28 , 29, 30 , 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.
भाग 1 ]
1971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2018
क्र. 629-2623-2017 - पचास -2. राज्यशासन, एतद्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
अनुसूची
क्र.
जिले का नाम सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग (2)
(3)
(1)
भोपाल
1
1. श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, अनारक्षितः
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. ठाकुर, उपसचिव.
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2018
क्र. एफ- 3-9-2009- तेरह .- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-57-2018-5- एक, दिनांक 10 मार्च, 2018 के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विशेष गढ़पाले ( भाप्रसे-2008 ) को म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश 518 , न्यू मोती बंगला, एम . जी. रोड, इन्दौर -452 007
इन्दौर, दिनांक 16 मार्च 2018
क्र. 1-2- नवम- ( 1 ) 86-194.- मैं शोभित जैन, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग के आदेश क्रमांक 473-7258-सोलह , दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , एतद्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षकों को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता हूं: -
सारणी
निरीक्षक का नाम (2)
क्रमांक (1)
1 श्री राहुल शुक्ला पिता श्री सुरेन्द्र बाबु
2 श्री प्रणय श्रीवास्तव पिता श्री गोविंदस्वरूप 3 श्री छोटेलाल साहू पिता श्री कृष्णदेव
4 श्री अक्षय बानिया पिता श्री कैलाश
5 श्री मनीष झा पिता श्री राजेन्द्र झा
6 श्री नवीनकुमार गढेकर पिता श्री श्रावण 7 कु. किरण भागवानी पिता श्री हरीशचन्द्र 8 कु. संगीता पंवार पिता श्री पदमसिंह
9 कु. दिव्या घोगरकर पिता श्री भीमराव
10 श्री रविन्द्रसिंह डावर पिता श्री रघुवीरसिंह 11 श्री सज्जनसिह चौहान पिता श्री कुशलसिंह
अधिकार क्षेत्र (3)
पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किन्तु यह क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना ( संशोधन) अधिनियम 2014 की धारा 41 ( 3 ) के अध्यधीन होगा.
1972
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
[ भाग 1 (2)
(3)
(1)
12 कु. स्वाति कनेल पिता श्री उमेशचन्द्र
13 श्री जसपालसिंह जग्गी पिता श्री त्रिलोचनसिंह ( भू.पु.सै. ) .
14 श्री बिजेन्द्रसिंह पिता श्री रामचरण सिंह ( भू.पु.सै.)
शोभित जैन, श्रम आयुक्त.
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462 016
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018 टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 1617-वि.यो . 496-2018 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, सागर संभाग , सागर
2. कलेक्टर, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , छतरपुर
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका टीकमगढ़
अनुसूची
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित विकास
विकास
अध्याय
सारणी/
क्र.
कंडिका/
कॉलम क्रमांक ( 5) एवं
कॉलम
कॉलम क्रमांक ( 6 ) में योजना में भूमि में
योजना (नगर
का
विकास योजना
कीसारणी/
कंडिका
क्रमांक
अतिरिक्त प्रस्तावित उपयोग
का नाम)
सरल
स्वीकृत उपयोग.
क्रमांक
(5)
(6)
(7) (1)
(2)
(3)
(4)
4
1
4
सारणी 4- सा-9
सार्वजनिक
गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** टीकमगढ़ विकास योजना 2031 . एवं
अर्द्ध-सार्वजनिक
8
4
सारणी 4- सा-9
सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर कृषि
प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि
पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त
प्रकार के भण्डारण जो सक्षम
अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
स्वाति मीणा नायक , संचालक.
1973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 27 मार्च 2018
क्रमांक ५ भूअर्जन /2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/ 2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना तहसील सिरोंज जिला विदिशा के ग्राम सेमलखेड़ी के लिये डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हे०
स. क्र.
कुल प्रभावित रकवा हे०
49.820 हे.
1 सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र के लिये ग्राम सेमलखेड़ी की भूमि की आवश्यकता
49.820 हे.
अनुसूची (2)
सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम सेमलखेड़ी
जिला - विदिशा तहसील - सिरोंज
खसरा नं. रकवा हे . में
स. क्र.
भूमि स्वामी का नाम / पिता या पति का नाम (ज्ञात / अभिलिखित/धारक)
क्रय के लिये प्रस्तावित रकवा हे० 0.183
0.367
28
1 श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी
सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी
जैन पुत्र फूलचंद जी जैन) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
1974
29
0.126
0.126 श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज (वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)
3
1.379
31
1.379
श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज (वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)
4
0.759
0.759
33
श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज (वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)
5
34
0.708
0.708 श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज ( वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)
35
0.700
0.885
6 श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र सुंदर लाल निवासी सिरोंज (वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)
7
37
0.405
0.100 चन्द्रकांत पुत्र सरदारमल
8
0.152
38
0.152
श्री निसाई तारण तरण जैन मंदिर भूमि स्वामी दौलतराम पुत्र चुन्नी लाल मथुरा लाल पुत्र. सुंदर लाल निवासी सिरोंज(वर्तमान प्रबंधक श्री कन्छेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)
9
39
3.896
2.896 शान मियां पुत्र मेहमुद खां (सेवाभूमि)
10
42
0.759
0.759 सुधा बाई पुत्री रघुवीर
11
43
0.759
0.759 ललतो बाई विधवा रामस्वरूप निवासी-भोजपुर
12
44
0.759
0.759 मिश्रीलाल पुत्र हल्लू निवासी--भोजपुर
13
47
0.759
0.759 उमकार पुत्र गोरेलाल
14
0.759
48
0.759
Divis मोहन बाई बेवा हरकिशन, अमोल सिंह, लाल सिंह ना.बा. पुत्रगण हरिकिशन , नर्बदीबाई पुत्री हरिकिशन सरमों मोहनबाई निवासी भोजपुर 1975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
49
0.759
0.759 नारायण सिंह पुत्र हल्के निवासी- भोजपुर
15
50
0.759
0.759 16 घांसीराम पुत्र पतिराम
17
51
0.759
'0.759 पूरन पुत्र प्रभुलाल
18
52
0.759
0.759 रमेश पुत्र हल्के निवासी-भोजपुर
19
53
0.835
0.835
रामकिशन पुत्र पांचया निवासी-कांजीखेड़ी(सेवाभूमि)
20
57
1.896
1.896 अमानुल्ला खां दुलारे मियां, राजा मियां पुत्रगण फरीदुल्ला खां, परवीन बी पत्नी सलीम मियां, असगर खां, अजहर खां, अतर खां, अफजल खां , दानिश खां, अनस खां, अमान खां, पुत्रगण सलीम मियां नजमा बी, सादमा बी पुत्रियां सलीम मियां
21
58
2.277
2.277 अमानुल्ला खां दुलारे मियां, राजा मियां पुत्रगण फरीदुल्ला खां, परवीन बी पत्नी सलीम मियां, असगर खां, अजहर खां, अतर खां, अफजल खां, दानिश खां, अनस खां, अमान खां, पुत्रगण सलीम मियां नजमा बी, सादमा बी पुत्रियां सलीम मियां
1.897
59
1.897 22 तीर्थ स्थान प्रबंधक राजमल पुत्र बंशीलाल
23
60
1.201
1.201 धमेन्द्र कुमार पुत्र मथुरा लाल निवासी-सिरोंज
61
0.569
0.569 24 धमेन्द्र कुमार पुत्र मथुरा लाल निवासी-सिरोंज
25
62
2.694
2.694 तीर्थ स्थान प्रबंधक राजमल पुत्र बंशीलाल (वर्तमान प्रबंधक श्री कनछेदी लाल जी जैन पुत्र फूलचंद जी जैन)
26
63
2.263
2.263 रामकिशन पुत्र पांचया निवासी- कांजीखेड़ी(सेवाभूमि)
27
64
2.402
2.402 अमरसिंह किशनलाल, तुलसीराम , सियाराम पुत्रगण गंगाराम, जमना बाई, बेवा गंगाराम, पार्वतीबाई, मान बाई, पुत्रियां गंगाराम निवासी-झागर
28
65
0.696
0.696
Anser ah कमर सिंह, मनका पुत्रगण घांसीराम, गंगोंबाई, उदी बाई, प्रेमदीं बाई , पार्वती बाई , पुत्रियां घांसीराम लालाराम, देवी , हरिसिंह पुत्रगण पूरन, कमला बाई, राज बाई, भूरी बाई, कला बाई, उषा बाई, पुत्रियां पूरन, जमना बाई बेवा पूरन निवासी-झागर 1976
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
27
1.
रत्ना पुत्र कल्लूरामवती बाई, तुरसा बाई, कल्लू धनबाई, बेवा कल्लू, सोना बाई, पुत्री गुमान' सिंह
30 देवलाल, रतना पुत्रगण घांसीराम, भगवती बाई पार्वती बाई, मुन्नी बाई, पुत्रियां घांसीराम प्रेमा दल्ला, पुत्रगण हीरालाल, सुनीता बाई, पुत्री हीरालाल, तुरसा बाई, बेवा हीरालाल , पूरन बल्लू ना.बा. पुत्रगण रामा, मां स्वयं कमला बाई, रजिया बाई, अमरी बाई , पुत्रियां रामा , भूरी बाईं बेवा रामा
31 देवलाल, रतना पुत्रगण घांसीराम, भगवती बाई पार्वती बाई, मुन्नी बाई, पुत्रियां घांसीराम प्रेमा दल्ला, पुत्रगण हीरालाल, सुनीता बाई, पुत्री हीरालाल , तुरसा बाई , बेवा हीरालाल, पूरन बल्लू ना.बा. पुत्रगण रामा , मां स्वयं कमला बाई, रजिया बाई , अमरी बाई, पुत्रियां रामा , भूरी बाई बेवा 32 काशीराम पुत्री हीरालाल 33 देवलाल, रतना पुत्रगण घांसीराम , भगवती बाई पार्वती बाई , मुन्नी बाई, पुत्रियां घांसीराम प्रेमा दल्ला, पुत्रगण हीरालाल , सुनीता बाई, पुत्री हीरालाल , तुरसा बाई, बेवा हीरालाल, पूरन बल्लू ना.बा. पुत्रगण रामा, मां स्वयं कमला बाई , रजिया बाई , अमरी बाई , पुत्रियां रामा, भूरी बाई बेवा 34 काशीराम पुत्री हीरालाल 35 काशीराम पुत्री हीरालाल 36 रामचरण पुत्र हीरा
37 मीना कौसर पुत्री हामिद खां 38 काशीराम पुत्री हीरालाल 39 रामचरण पुत्र हीरा
40 फरहाना बी, नोहम्मद जफर पुत्रपुत्री मोहम्मद रईस खा
41 सोना बाई पत्नी सुक्का जाति बंजारा निवासी झागर
42 फरहाना बी, मोहम्मद जंफर पुत्रपुत्री मोहम्मद रईस खा
43 पूरन पुत्र खेमा निवासी- सिरोंज 44 अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां 45 मोहम्मद कलीमउल्ला खां पुत्र समी उल्ला खां निवासी- किड़ी सिरोंज
1.770 66
1.770
67
0.759 0.759
68
0.190
0.190 69
0.253
0.253 70
0.126
0.126 72
0.089
0.089 73
0.949
0.949 74
1.048
1.048
1.833 75
1.833
76
0.245
0.245 77
0.489
0.489 3.035
3.035
78
79
0.853
0.853 0.853
80
0.853
81
2.401
2.401 0.569
0.569
82
83
0.380
0.380 1977
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
0.190
0.190
84
4. मोहम्मद कलीमउल्ला खां पुत्र समी उल्ला खां निवासी-किड़ी सिरोंज
0.253
0.253
85
47 मोहम्मद कलीमउल्ला खां पुत्र समी उल्ला खां निवासी-किड़ी सिरोंज
48
86
0.025
0.025 अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां
49
0.443
0.443
87
अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां
88
0.191
0.191 50 अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां.
51
0.582
89
0.632
अनवर मियां, पुत्र सुलतान मियां
52
0.450
90
1.833
मुनव्वर खां पुत्र मोहम्मद खां
53
100
1.137
0.480 राजा मियां पुत्र मोहम्मद खां
54
0.800
101
1.265
राजा मियां याकूप मियां, लाल मियां, अमीन मियां, पुत्रगण मोहम्मद खां, नसीफा बी, परवीन बी, कबीरा बी, अफजल बी, पुत्रियां मोहम्मद खां,
Total
49.820
54.555
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) विदिशा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्रमांक काभूअर्जन / 2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रकरण क्रमांक 04 /अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना तहसील सिरोंज जिला विदिशा के ग्राम कांजीखेड़ी के लिये डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) कीधारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि कीअनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1) सेमलखेडी लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम कांजीखेडी की प्रभावित भूमि
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हे०
स. क्र.
कुल प्रभावित रकवा हे0
14.247 हे.
1 सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र के लिये ग्राग कांजीखेड़ी की भूमि की आवश्यकता
14.247 हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
1978
अनुसूची (2)
सेमलखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम कांजीखेड़ी
तहसील - सिरोंज
भूमि स्वामी का नाम / पिता या पति का नाम (ज्ञात/ अभिलिखित /धारक)
स. क्र.
1 कांशीराम पुत्र हीरा
2 कांशीराम पुत्र हीरा
3 रामचरण पुत्र हीरा
रामचरण पुत्र हीरा
4.
कलाबाई पुत्री हीरा
5
6 बाबूलाल पुत्र पांचया गंगाराम पुत्र पांचया, सुक्को बाई बेवा पांचया सथुक लाल पुत्र पांचया, गुलाब खिम्मोंखिम्मों बाई पुत्री पांचया,
अनीस बी पत्नी सलीम खां ऐजाज खां, पुत्र रशीद खां निवासी- सिरोंज 7 मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी-सिरोंज
8 इरशाद पुत्र अब्दुल रशीद खां 9 दोजी पुत्र मुल्ली, केसर बाई पुत्री मुल्ली
10 शिवनारायण पुत्र नेनका 11 शिवनारायण पुत्र नेनका 12 बाबूलाल पुत्र पांचया गंगाराम पुत्र पांचया, सुक्को बाई बेवा पांचया मथुरा लाल पुत्र पांचया, गुलाब खिम्मो बाई पुत्री पांचया, अनीस बी पत्नी सलीम खां ऐजाज खां, पुत्र रशीद खां निवासी-सिरोंज 13 भारत सिंह, नेपाल सिंह, तोरन सिंह, जाधव सिंह पुत्रगण पूरन सिंह, कृष्णा बाई, भूरी बाई पुत्रियां पर्वत सिंह 14 विष्णु पुत्र रमेश चन्द्र निवासी- सिरोंज
15 बाबूलाल पुत्र पांचया गंगाराम पुत्र पांचया, सुक्को बाई बेवा पांचया मथुरा लाल पुत्र पांचया, गुलाब खिम्मो बाई पुत्री पांचया, अनीस बी पत्नी सलीम खां ऐजाज खां, पुत्र रशीद खां निवासी- सिरोंज
जिला - विदिशा खसरा नं. रकवा हे. में
क्रय के लिये प्रस्तावित रकवा हे०
0.158
0.158
2/1
1.632
1.632
11/2
0.158
0.158
2/2
1.631
1.631
0.127
0.127
2/3
0.784
0.784
3
1.05
12
1.05
0.664
0.664
13/1
0.663
0.663
13/2
1.012
0.51
14/1
1.012
1.012 14/2
3.718
3.718
15/1
1.796
1.796
15/2
0.212
2.086
16/1
0.122
1.127
16/2
14.247 हे 0
17.618
Total
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) सिरोंज जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 7 मार्च 2018
प्र. क्र. 17- अ- 82-16-17 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 की उपधारा ( 2 )
का नाम के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे
नंबर
रकबा
(हे. में)
(4)
0.586
(3) आंतरी
(1) ग्वालियर
(2) चीनोर
0.162
1567 1568
0.748
योग
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा , जिला ग्वालियर.
भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - अ-82-16-17- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे
नंबर
रकबा
(हे. में)
(4)
497
0.080
(2) डबरा
(3) कल्याणी
(1) ग्वालियर
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा , जिला ग्वालियर.
भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1980
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 12 मार्च 2018
पत्र क्र. 548 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि टमस मुख्य नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
37.75
देवखर कोठार
जवा
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, जिला रीवा,
(6) टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(म. प्र.)
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 550 - प्रशा. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि टमस मुख्य नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 10.60
(3) गडेहरा
(1) रीवा
(2) जवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, जिला रीवा .
(6) टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 15 मार्च 2018
प क्र. 586 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.000 (1) रीवा
गंगेव नं. 3,122
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु. (6)
प क्र. 588 - प्रशा. - भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.000
(3) देवहटा-251
(1) रीवा
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु.
प. क्र. 590 - प्रशा .- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(3)
टेहरा -196
4.000 (2) सिरमौर
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु. (6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
1982
प. क्र. 592 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(हे. में) (1)
लगभग क्षेत्रफल (4) 1.000
पिपरी-304 (3)
(2) रीवा सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु.
प. क्र. 594- प्रशा. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) 1.000 रीवा
(3) सड़वा -522
(2) सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ).
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21 के नहर निर्माण हेतु.
प क्र. 596 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
0.800 (1) रीवा
(2) मनगवां बुसौली नं. -4, (3) 383
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
1983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
प. क्र. 598 - प्रशा. - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1.000
(3) गहिरा-152
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बेला डायरेक्ट माइनर क्र. 4 के नहर निर्माण हेतु.
प क्र. 600 - प्रशा. - भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) 8.000 रीवा
(3) मढ़ी खुर्द-437
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा (म . प्र. ) .
डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण हेतु.
प क्र. 602 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) 1.000
(3) देवरा -247
(2) रीवा मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ).
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12के नहर निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
1984
प. क्र. 604- प्रशा. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.500 (1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(3) नीवी भाई बांट-551.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
प. क्र. 606- प्रशा.- भू-अर्जन-2018 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.000 (2) मनगवां
(1) रीवा
(3) सोनवर्षा ख 564
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , ( म. प्र. )
प क्र. 608 - प्रशा. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.000 (2) मनगवां
(1) रीवा
(3) सोनवर्षा क. -563.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र.) .
1985
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
पत्र क्र. 610 - प्रशा.- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
(हे. में)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
2.000
रीवा मनगवां तारी खुर्द
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2018
क्र. 3180 - भू- अर्जन -2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101-2016- एमपीएस - 31- 1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
1986
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
अमरवाड़ा ग्राम- बांकामुकासा,
छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. 31 ,
ब.न. - 194,
रा.नि.मं.-
रकबा 01.394 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
सिंगोडी-2.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उपसंभाग क्रमांक 03 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 मार्च 2018
क्र. 3253- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101-2016- एमपीएस- 31- 1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है , " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 40 1987
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
वाली प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
रकबा-01.696
ग्राम-काराघाट,
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
प.ह.नं. 46,
ब.न.-55,
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
रा.नि.मं.
परिसंपत्तियां.
छिन्दवाड़ा-1 .
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3254- भू- अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
1988
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) / 101-2016- एमपीएस - 31- 1875 , भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है . वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागूहोगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने तहसील
जिला
नगर/ग्राम
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) (1)
(2) (3)
छिन्दवाड़ा
रकबा-03,203
ग्राम - करवेपिपरिया
छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
प.ह.नं. 39,
उपरोक्त भूमि
ब.न. -147,
पर आने वाली
रा.नि.मं.
परिसंपत्तियां.
छिन्दवाड़ा.
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
1989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र. 3255- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101-2016- एमपीएस - 31- 1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
जिला तहसील
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
रकबा-01.357 छिन्दवाड़ा ग्राम - जटलापुर
छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
प.ह.नं. 52,
उपरोक्त भूमि
ब.न. - 183 ,
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पर आने वाली
रा.नि.मं.
परिसंपत्तियां.
छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है. (5)
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
1990
क्र. 3256- भू-अर्जन- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)/ 101-2016- एमपीएस-31- 1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागूहोंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
जिला तहसील
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) (2) (3)
(1)
छिन्दवाड़ा ग्राम -जमुनिया,
छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. 28,
ब.न.- 191,
रा.नि.मं.
रकबा-07.315 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
छिन्दवाड़ा-1 .
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http// www.mprevenue.nic.in / पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है. (5)
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
1991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र. 3257- भू-अर्जन- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) / 101-2016- एमपीएस-31- 1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
रकबा-22.933 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
ग्राम - देवर्धा, प.ह.नं. 31, ब.न. -194, रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1 .
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
1992
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
क्र. 3258 - भू-अर्जन- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)/ 101-2016- एमपीएस - 31- 1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम-चौसरा,
हेक्टेयर एवं
प.ह.नं. 40,
ब.न.-170,
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
रा.नि.मं.
रकबा-01.049 परिसंपत्तियां.
छिन्दवाड़ा-1 .
पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड www.chhindwara.nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है. (5)
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
1993
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र. 3293 - भू-अर्जन- 2018.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101-2016- एमपीएस - 31- 1875 , भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत जमुनिया माइक्रो एरिगेशन स्कीम निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम-बाम्हनवाड़ा, प.ह.नं. 12, ब.न. - 202 रा.नि.मं. चौरई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 02 , सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के . जैन , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
[भाग 1 1994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 15 मार्च 2018
क्र. 126.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. बांध निर्माण हेतु धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है:
अनुसूची
प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण
अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील/
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(6)
(5)
(7) (3)
(4)
(1) (2)
0.620
1
लोअर ओर बांध निर्माण कार्य
कार्यपालन यंत्री,
खनियाधाना नारोनी
शिवपुरी
0.040
4
लोअर ओर परियोजना
0.420
6
बांध जल संसाधन संभाग
0.590
8
चन्देरी, जिला अशोकनगर.
3.950
10
0.920
11
0.200
12/1
0.700
12/2
1.150
13
1.220
14
2.270
15
17
0.380
18
1.290
19
0.580
0.200
20
0.240
21
22
0.150
1.080
23
0.030
25
0.100
27/1
0.100
27/2
27/3
0.120
0.120
27/4
0.400
29
30/1
0.090
30/2
0.090 1995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
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(1)
(3)
0.060
42
43
0.170
0.450
45
0.170
47/1
47/2
0.240
0.340
47/3
0.410
47/4
0.560
48
49
1.010
0.280
53
54
0.430
56
0.290
0.650
57
58
0.180
59
0.790
1.080
61
0.520
65
66
0.300
0.240
67
0.310
68
69
0.090
0.100
70
0.220
71
0.890
72
1.820
73
75
1.140
1.100
76ल
77
0.650
0.720
78
0.660
82
0.280
83
4.080
84
0.400
85
3.120
86
0.250
87
0.600
88/1
0.500
88/2
0.750
89/1
89/2
0.750
0.740
89/3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
1996
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(2)
(1)
89/4
0.740
0.370
90
1.140
91
0.550
93/1
0.600
93/2
0.800
93/3
0.600
93/4
0.500
93/5
0.550
93/6
0.600
93/7
0.600
93/8
0.600
93/10
0.270
95
97
0.160
1.030
104
2.160
106
107/1
0.120
0.110
107/2
0.340
108
0.060
109
0.360
113
0.250
114
0.240
115
0.050
117
0.150
118
0.100
119
0.240
120
0.120
121/1
0.120
121/2
122
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125
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131
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132
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133
0.700
134
0.030
135
0.320
136
0.020
137 1997
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
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(5)
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(1)
0.290
138
0.670
139
0.580
140
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141
0.820
142
0.040
143
0.400
144
145
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0.400
146
0.170
147/1
0.180
147/2
1.220
149
150
0.050
0.420
151 दुमट II
0.290
152
0.050
154
0.190
155
156
0.120
157
2.020
0.850
158
159
0.340
160
0.340
0.700
161/2
0.700
161/3
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161/6
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161/9
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164
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167
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168
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169/1
169/2
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170/2
170/3
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0.570
170/4
171
0.490
0.050
172 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
1998
(7)
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(1)
(2)
0.100
173
0.140
174/1
174/2
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176/2
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0.060
176/1
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178
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179
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183
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186
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188
0.470
189
190
0.080
0.450
191
0.200
192
193
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0.200
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199/3
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0.030
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203
204
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0.780
206
207/2
0.280
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208
0.650
209
0.020
210
0.020
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
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(5)
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(3)
(1)
0.040
211/2
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220
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0.190
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225/1/2
1.200
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225/2
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228
0.820
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233
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237
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238
0.330
239 [भाग 1 2000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
(7)
(5)
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(2)
(3)
(4)
(1)
1.090
240
242
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243
0.510
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245
246
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253
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255
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261
263
0.030
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270
0.200
271
0.050
272
0.060
273
0.200
274 ब
0.100
275
0.100
276
277
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279
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0.080
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281
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0.050
291
292
0.270
0.060
293 2001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
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(1)
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295
296
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311
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316
1
0.200
317
0.070
318
0.270
319
:
0.090
320
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321
0.100
322
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337
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338
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339
340
0.050 [भाग 1 2002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
(7)
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( 1)
(3)
(2)
0.060
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355
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357/2
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359
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360
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386
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387
0.150
388
389
0.270 2003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
(7)
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(4)
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(3)
(1)
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391
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397/1
0.050
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399
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400
401
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427
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429
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437 [भाग 1 2004
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
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(3)
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455
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458
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0.260
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467
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471
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482/2
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483
484/1
0.170 2005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
(5)
(2)
(3)
(4) (1)
484/2
0.100
485
1.320
487
0.070
488
0.510
0.420
489
492
0.290
496
0.070
0.040
497
1.020
498
0.760
504
0.410
505/मिन-1
505/मिन-2 0.060
0.440
507
1.070
509
511
0.520
(7)
(6)
कुल रकबा 172.480
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरुण राठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2018
प्र. क्र. 36 - अ - 82- वर्ष 2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) (2)
(3)
(1)
पन्ना शाहनगर महगंवा
छक्का
निजी भूमि रकबा 8.43 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.00 है.
कुल रकबा 10.43 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 5 फरवरी 2018
प्र. क्र. 07- अ-82-17-18- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील-चीनोर
(ग ) ग्राम- पुराबनवार
(घ) क्षेत्रफल-0.160 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.080
204 मिन 1
0.080
204मिन 3
योग : 0.160
(2 ) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा डी-2 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 12 मार्च 2018
प्र. क्र. 1 - अ-82-2017-18.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- राजापुर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.30
257/5
0.42
257/4
262
0.23 योग : 0.95
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.- खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , भू- अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट , दिनांक 15 फरवरी 2018
क्र. 284- भू- अर्जन- 2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , भाग 1 ]
2007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2013की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है किउक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील-खैरलांजी
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम झिरिया, प.ह.नं. 03 , रा.नि.मं. सालेबर्डी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.141 हेक्टर.
खसरा नंबर
अधिग्रहित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.040
297/1
0.081
295/7
351/6
0.020
योग . 0.141 एवं उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ग्राम झिरिया तहसील खैरलांजी में मॉयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक -3 कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. व्ही. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 15 मार्च 2018
प्र. क्र. 19- अ- 82 -वर्ष 2016-17.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- तुन्ना, कटकहा, पटवारी हल्का नं. 30 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
(3) (1)
कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में ) (2)
0.06
निजी भूमि
0.120
61/1 138
निजी भूमि कुल रकबा 0.180
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा-तुन्ना- खिरवा मार्ग लंबाई 8.7 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन ग्राम तुन्ना तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2008
प्र. क्र. 04- अ- 82- वर्ष- 2017-18.- भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम - कटकहा , हल्का नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.030 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टे. में)
(3)
(2)
(1)
0.010
296
निजी भूमि
0.020
299
निजी भूमि कुल रकबा 0.030
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा- तुन्ना- खिरवा मार्ग लंबाई 8.7 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन ग्राम कटकहा तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05-अ-82- वर्ष- 2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- खिरवा , हल्का नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.430 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टे. में)
(2)
(3) (1)
0.060
96/1
निजी भूमि
0.080
97/1
निजी भूमि
0.170
96/2
निजी भूमि
0.060
96/3
निजी भूमि
0.060
96/4
निजी भूमि कुल रकबा 0.430
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमानगंज से झिरघाट मार्ग वायां कटकहा- तुन्ना- खिरवा मार्ग लंबाई 8.7 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन ग्राम खिरवा, तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 15 मार्च 2018
प. क्र. 560 - प्रका.- भू-अर्जन-2018 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- रजहा-488
(घ) क्षेत्रफल-1.550 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.222
120
0.077
119
0.080
115
0.157
114
0.064
93
0.058
91
0.078
90
0.095
89
0.137
88
87
0.097
0.071
86
79
0.233
0.087
78
0.061
77
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.517 ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.033
81
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब योग .. 0.033 1.550
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर' स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 562- प्रका.- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- अमहा-7
(घ) क्षेत्रफल-0.060 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.060
118 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.060
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब योग . 0.060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 564- प्रका. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा 2010
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
( ग) ग्राम- हर्दी -630
(घ) क्षेत्रफल-0.261 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.261
1
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.261
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000 म. प्र. शासन की भूमि का योग .
0.261 अबयोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 566- प्रका.- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रामपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- बरेही-400
(घ) क्षेत्रफल-0.435 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.010
268
0.003
264
(2)
(1)
0.044
140
0.120
139
0.028
141
0.008
142
0.007
152
0.019
156
0.006
157
0.025
228
0.012
389
0.028
463
0.043
455
0.002
467
0.004
468
0.034
469
0.016
471
0.001
470
0.025
449
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.435
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000 0.435 म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी माइनर क्र. 8 एवं 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 568 - प्रका. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
2011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- वेलवा बड़गैयान -397 (घ) क्षेत्रफल-6.085 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.300 74
75
0.167 79
0.066 79
0.093
0.017 81
83
0.127
0.089 86
0.084 155
158
0.184 182
0.117
0.028 185
186
0.049
0.047 180
0.199 179
0.064 177
175
0.056
0.057 173
171
0.109 239
0.452 247
0.115 246
0.105
0.021 290
0.048 199
198
0.091
0.091 203
0.005 204
0.051 196
0.094 205
206
0.004 139
0.105 134
0.088
0.076 133
0.072 386
(1)
(2)
0.003
678
0.053
131
130
0.038
128
0.029
0.090
129
124
0.002
0.001
122
123
0.003
0.085
116
0.069
126
125
0.077
0.144
115
0.097
114
0.436
109
0.021
110
108
0.008
397
0.057
50
0.091
0.014
49
0.003
53
0.032
54
46
0.097
0.009
47
0.029
410
411
0.031
0.064
412
0.044
418
419
0.133
24
0.087
0.007
20
0.006
395
0.072
368
0.003
378
0.020
388
0.030
677
0.018
676
0.013
1187/389
0.059
671
0.053
670
0.005
669
0.066
668
0.010
665
647
0.015
0.080
571
0.039
572 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2012
(2)
(1)
0.031
621
620
0.101
0.006
619
0.065
590
0.047
591
0.003
612
5.867
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.020
166
0.021
161
0.014
164
0.005
163
0.027
162
0.125
178
0.006
23
0.218
म. प्र . शासन की भूमि का योग ..
6.085
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 570 - प्रका.- भू-अर्जन-2018.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- डेल्ही -242
(घ) क्षेत्रफल-0.186 हेक्टर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.186
552
0.186
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000
अब का योग .. 0.186
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
प. क्र. 572 - प्रका.- भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-मड़फा-438
(घ) क्षेत्रफल-0.165 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.050
14
0.115
81
0.165
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2013
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
(2)
(1) ब-म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब कायोग .. 0.000 0.165
प. क्र. 576- प्रका.- भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:- अनुसूची
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 17 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम-नौसा
(घ ) क्षेत्रफल-0.376 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि प. क्र. 574- प्रका.- भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
0.052
0.032 अनुसूची
0.240 (1 ) भूमि का वर्णन-
0.052
(2) 199 108 101 126/2
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- रीठी 554
अ . निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.376 ब-म. प्र. शासन की भूमि (घ) क्षेत्रफल-0.183 हेक्टर.
खसरा नं.
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.376 अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि 287 0.183
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.183 ब-म. प्र. शासन की भूमि
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग 0.000 0.183
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 578 - प्रका. - भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2014
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम-कोठार
(घ) क्षेत्रफल-0.056 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.056
348/367
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.056
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
0.056
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 580- प्रका. भू-अर्जन-2018. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम-महसुआ-515
(घ) क्षेत्रफल-0.824 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1).
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.023
51
0.001
50
(2)
(1)
0.053
49
0.009
48
0.061
47
0.050
57
0.007
59
0.016
61
0.011
60
63
0.008
68
0.077
0.010
102
0.069
101
0.005
178
0.034
179
0.009
181
182
0.045
0.032
183
0.019
203
0.009
201
185
0.002
0.009
186
0.001
187
0.006
191
0.033
202
0.025
200
0.083
199
0.003
196
0.002
223
0.036
224
0.036
225
0.014
226
0.006
227
0.001
228
0.019
229
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.824
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000
अब का योग . 0.824
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
प. क्र. 582 - प्रका.- भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम-महसुआ-517
(घ) क्षेत्रफल-0.782 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
121
0.113
0.005
122
0.008
124
0.131
125
0.008
130
0.344
101
0.072
99
0.043
98
0.007
97
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.731 ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.051
131 म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.051 अब का योग .. 0.782
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 584- प्रका. - भू-अर्जन-2018 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- बुसौली नं. 3.382
(घ) क्षेत्रफल-0.037 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में )
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.005
12
0.008
9
0.024
8
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.37 ब- म. प्र . शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 0.037
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 20 मार्च 2018
प्र. क्र. 124-अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- हरवंशपुरा , हल्का नं. 23
(घ) क्षेत्रफल-1.38 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टे. में)
(2)
(3) (1)
निजी भूमि
0.14
675
0.08
670
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि 668/2
0.06
217/2
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.03
664/2
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि -665/1
0.04
210/4
निजी भूमि
0.01
668/3
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि 668/4
0.03
निजी भूमि 667
0.01
निजी भूमि 665/2
0.03
निजी भूमि 668/5
0.04
निजी भूमि 217/3
0.03
216
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 212
0.37
निजी भूमि 426
0.38
निजी भूमि 483
कुल रकबा 1.38
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहनगर में किया जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2018
प्र. क्र. 125 - अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-खमतरा
(घ ) क्षेत्रफल-1.47 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टे. में)
(3)
(2)
(1)
0.04
39
निजी भूमि
0.01
1274
निजी भूमि
0.04
40
निजी भूमि
0.14
41
निजी भूमि
0.03
1270
निजी भूमि
0.06
1273
निजी भूमि
0.01
42
निजी भूमि
0.06
1268
निजी भूमि
0.03
1269
निजी भूमि
0.01
48/1
निजी भूमि 48/2
0.01
निजी भूमि 51/1
0.01
निजी भूमि
0.01
51/2
निजी भूमि
002
49
निजी भूमि 50
0.01
निजी भूमि
0.01
156
निजी भूमि
0.04
157
निजी भूमि
0.04
200
निजी भूमि
0.02
199
निजी भूमि
0.06
201
निजी भूमि
0.01
269
निजी भूमि 1000
0.01
निजी भूमि
0.03
268
निजी भूमि
0.02
291
निजी भूमि
0.06
271
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.03
290
निजी भूमि
0.06
292
निजी भूमि
0.02
293
निजी भूमि 294
0.01
निजी भूमि 298/1
0.02
निजी भूमि 298/2
0.01
निजी भूमि
0.01
297
निजी भूमि
0.01
301
निजी भूमि
0.05
1003
निजी भूमि 1005
0.02
निजी भूमि
0.04
1012
निजी भूमि 1006
0.03
निजी भूमि 1007
0.04
निजी भूमि
0.01
1010
निजी भूमि 1011
0.01
निजी भूमि
0.05
1256
निजी भूमि
0.02
1257
निजी भूमि 1258
0.02
निजी भूमि
0.05
1259
निजी भूमि
0.04
1263
निजी भूमि 1264
0.03
निजी भूमि
0.02
1266
निजी भूमि
0.08
1267
निजी भूमि कुल रकबा : 1.47
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी शाहनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 26 मार्च 2018
प्र. क्र. 14- अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2018
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उत्चित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- बेरजा
(घ) क्षेत्रफल-0.310 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.080
221/1/1/1
0.090
221/1/1/2
0.010
221/1/1/3
0.060
221/2/1
0.020
0.050
योग : 0.310
(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्च- स्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की बेरजा मायनर की 3 एल सब- मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ-82-17-18- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग ) ग्राम- सुपावली
(घ) क्षेत्रफल-0.130 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.110
584मिन 1
585 मिन 1
0.020 योग : 0.130
(2 ) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्च- स्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की 5 आर. मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 16- अ-82-17-18-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग ) ग्राम- बेरजा
( घ ) क्षेत्रफल-0.126 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
940/3
0.126
(2 ) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रशीदपुर शाखा नहर की 4 एल. मायनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
2019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 28 फरवरी 2018 क्र.- 26 अ-82-16-17-3188
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
: सांजली मध्यम सिंचाई परियोजना
(१) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
सागर
:
1. जिला
बण्डा
2. तहसील
बम्हौरी खुर्द
ग्राम..
71
4. पट.ह.नं.-
21.280 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
7
4
3
2
1
निरंक
0.050
0.200
1161/1
भूमिस्वामी
नरेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह साकिन देह
1
निरंक
0.160
0.320
1161/2
भूमिस्वामी
0.110
0.110
1162/5
भूमिस्वामी
अच्छेलाल पि. लाड़ले रामदास पिता अच्छेलाल 2 विश्वकर्मा साकिन सासा
बबूल-12 नीम-1
निरंक
0.050
0.050
1161/3
भूमिस्वामी
लीलाधर पिता अमरत साकिन देह
निरंक
0.160
0.320
1162/3
भूमिस्वामी
0.110
0.110
1162/6
भूमिस्वामी
3
बबूल-5 कोहा-2 कैंथा-1 नीम-3 केम-9
0.080 कुआ-1
0.200
1161/4
भूमिस्वामी
महरानी पति पंचू काछी सा. सासा
4
निरंक
0.030
0.060
1162/1
भूमिस्वामी
रामपाल पि. रज्जन घोषी सा. सासा
5
निरंक
0.030
0.060
1162/2
भूमिस्वामी
6 रंगवीर पिता हल्कू साकिन देह
0.100
0.130
1162/4
भूमिस्वामी
निरंक लीलाधर पिता अमरत रामप्रसाद पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा साकिन देह
7 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2020
रामअवतार वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह 8
निरंक 0.130 0.060
1271/2
भूमिस्वामी
निरंक 0.270 0.270
1272/3
भूमिस्वामी
1.250 1.250 नलकूप-1
भूमिस्वामी 1278/4
1.030
1.030
1282/4
भूमिस्वामी
निरंक
निरंक 0.580 0.580
भूमिस्वामी 1272/1
प्रहलाद सिंह व. मूरत सिंह सा. सासा 9
बबूल-7 0.370 0.370
1278/1
भूमिस्वामी
कोहा-8
उमरान-2
गुरार-1
निरंक
0.220
0.220
भूमिस्वामी 1279
निरंक
0.420
0.420
भूमिस्वामी 1280
0.510 निरंक 0.510
भूमिस्वामी 1282/1
रामकृपाल वल्द देवी सिंह घोषी साकिन देह
निरंक 0.240
1271/1
0.120
भूमिस्वामी
कोहा-7
0.300
0.300
1272/2
भूमिस्वामी
नीम-1
निरंक 0.110 0.110
भूमिस्वामी 1273
10
निरंक 1.250 1.250
भूमिस्वामी 1278/3
राजकुमार वल्द बाबूलाल साकिन सासा 11
निरंक
1.030
1.030
1282/3
भूमिस्वामी
1.390
1.390
1274
बबूल-4
भूमिस्वामी
0.650 निरंक 0.650
भूमिस्वामी 1275
हीरा सींग कल्यान सींग पिता मुन्ना सींग मिट्टू 12 सींग पिता कन्छेदी बड़ी बहू बेवा कन्छेदी दयाबाई शीलाबाई पुत्रियां कन्छेदी साकिन देह
13 मुन्ना सींग वल्द कन्छेदी साकिन सासा 14 घनश्याम वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा 15 लोकपाल वल्द प्रहलाद सिंह सा. सासा 16
गजरा बाई कस्तूरी बाई पुत्रियां जीवन सींग साकिन सेमरा दयाराम तुलसीराम पिता शंकर साकिन देह
दयाराम पिता शंकर साकिन खुर्द
17
रामदीप पिता बृजेन्द्रभान सींग साकिन सासा 18
रघुवीर पिता भागरथ सकिन देह 19
20 रामचरन अमोल बलवत पिता फिरतू साकिन खुर्द विजेन्द्र आनसींग पि. जगत सिंह घोषी साकिन देह 21
भूमिस्वामी
रज्जन सिंह वल्द बाबू सिंह घोषी साकिन सासा 22
निरंक
0.120
0.460
भूमिस्वामी 1276/1
1.400 1.400
भूमिस्वामी 1277/1
बबूल -1
कोहा-1 0.250 0.120
1277/2
भूमिस्वामी
निरंक
1.520
1278/2 1.520
भूमिस्वामी
निरंक
1.520
1.520
1282/2
भूमिस्वामी
0.250 0.250
1201/1
भूमिस्वामी
निरंक
निरंक 0.820 0.820
1202
भूमिस्वामी
निरंक 0.180 0.180
1205
भूमिस्वामी
निरंक 1203
0.100
0.100
भूमिस्वामी
निरंक
0.190
1204/1
भूमिस्वामी
0.190
निरंक
0.140
1207/1 0.140
भूमिस्वामी
निरंक
0.150
1208 0.150
भूमिस्वामी
निरंक
0.200
0.700
1209/1
भूमिस्वामी
0.650
0.650
1210/1
भूमिस्वामी
कुआ-1
निरंक 0.280 0.280
1204/2
भूमिस्वामी
निरंक
0.250
0.250
1207/2
भूमिस्वामी
निरंक 0.690 0.190
1209/2
भूमिस्वामी
निरंक
0.650
0.650
1210/2
भूमिस्वामी
निरंक
0.710
0.710
भूमिस्वामी 1207/3
0.300 निरंक 0.400
भूमिस्वामी 1242/1
0.550
0.550
1242/2
कुआं-1 2021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
जस्सू वल्द बनखेड़ी चढ़ार साकिन देह
0.020 0.020 गुरार-1
भूमिस्वामी 1247/1
कैंथा-1 23
उमरानी-1
कोहा-2
आम-1 रामचरन वल्द श्यामले विश्वकर्मा सा. सासा
24
0.230 0.080
निरंक
भूमिस्वामी 1247/2
निरंक
0.320
25 दयाराम, तुलसीराम पिसरान शंकर साकिन देह भूमिस्वामी 1201/2
0.320
भूमिस्वामी 1217
1.280
0.050
निरंक 26 नाथूराम पिता बाबूलाल साकिन देह
आजादरानी पत्नि रज्जनसींग सा. सासा
0.480
निरंक
1242/3
0.080
भूमिस्वामी
योगः-
21.280
52 25.500
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०१/०५/२०/४ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या *अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-87 अ-82-17-18-3234
い चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा नहर (परासई) मायनर नहर निर्माण एवं खामखेड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक -763/ PS - MS/ MPPCB / SEAC/Tor - RVP ( 139 )/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक -1716 / 2013) पंजीकृत किया जा चुका है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
(1 ) परियोजना का नाम
सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत बांयी मुख्य नहर की शाखा नहर (परासई) मायनर नहर निर्माण एवं खामखेड़ा डिस्ट्रीब्यूट्री नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
सागर
1. जिला
देवरी
2. तहसील
बहेरिया कलां
3. ग्राम
10
4. पट.ह.नं.-
3.083 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2022
:: अनुसूची-1 ::
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
1
2
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा हे.में )
भूमि का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7 4
6
3
5
बांयी मुख्य नहर की शाखा नहर ( परासई) मायनर नहर निर्माण हेतु
1
हल्का, भरत, शुभू, सुरेश पिता पोटई, कस्तूरीबाई, शांतिबाई, गंगाबाई पुत्री पोटई , सब्बो पुत्री रामा सा. देह 2 भरतप्रसाद, शिभभूप्रसारद, सुरेश प्रसाद पिता पोटई सा. देह बैजनाथ पिता भीकम साकिन देह
3
कनई वल्द अमरसींग साकिन देह
4
अभय सिंह वल्द सोमपाल सींग दांगी साकिन देह 5
देवेन्द्रसींग वल्द चन्दनसींग साकिन देह
6
धर्मेन्द्र सींग उर्फ धरम सिंह वल्द महेश सिंह साकिन देह 7
8 नमिता पुत्री गोविन्द सिंह साकिन देह
गजराजसींग वल्द देवीसींग साकिन देह
9
10 सुरेन्द्र सींग वल्द गोविन्द सींग साकिन देह सावित्रीबाई वेवा प्रहलाद सींग साकिन देह 11
राधाबाई जोजे धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्म सिंह साकिन देह 12
पंचमसींग पिता धीरज सींग साकिन देह 13
14 संतोषसींग वल्द बदनसींग साकिन खरगापुर 15 रामवती जोजे सुदामाप्रसाद साकिन पटनाककरी 16
रवीन्द्र सींग वल्द लक्ष्मनसींग सतेन्द्र सींग वल्द रामेश्वरसींग साकिन खरगापुर
गंधर्वसींग पिता धीरज सींग साकिन देह 17
ब्रजेन्द्र सींग वल्द प्रहलाद सींग साकिन देह 18
0.680
0.014
7/1
भूमिस्वामी
0.014
0.090
7/2
भूमिस्वामी
8
0.020
0.800
भूमिस्वामी
सेवाखातेदार 17
1.200
0.045
0.960
13
0.135
भूमिस्वामी
0.067
14
0.700
भूमिस्वामी
1.520
0.221
289
भूमिस्वामी
4.080
0.186
290
भूमिस्वामी
0.400
0.030
भूमिस्वामी 291
0.025
0.370
भूमिस्वामी 292
0.400
0.025
310/2
भूमिस्वामी
0.700
0.025
310/1
भूमिस्वामी
3.600
0.076
312/1
भूमिस्वामी
0.182
311 1.430
भूमिस्वामी
0.076
3.300
312/2
भूमिस्वामी
0.006
1.350
भूमिस्वामी 309/1
0.006 309/2 1.350
भूमिस्वामी
0.110
1.050
भूमिस्वामी 349
0.065 351 2.010
भूमिस्वामी
0.064 352 0.750
भूमिस्वामी
0.079 354 2.080
भूमिस्वामी
0.139 355 2.140
भूमिस्वामी
0.150
7.150
भूमिस्वामी 348
खामखेड़ा डिस्ट्ररीब्यूट्री नहर निर्माण
19
श्रृंगाररानी पति गजराज सींग साकिन केसली , मीराबाई पति श्यामसिंह साकिन देह
20
माधव सींग , गनपतसींग , श्यामसींग, राजेन्द्र सींग , दिलीपसींग पिता बलवंतसींग , बेटीबाई वेवा बलवंतसींग साकिन देह
राजेन्द्र सिंह वल्द बलवंत सिंह साकिन देह 21
बेटीबाई वेवा बलवंत सिंह साकिन देह
22
23
रामअवतार, प्यारेरमन, ब्रजेन्द्र, सीताराम पिता इमरत सिंह, घसीटीबाई वेवा इमरत साकिन देह
बेटीबाई वेवा बलवंत सिंह साकिन देह
24
25
मेहताब सिंह , रामराघव पिता रामेश्वर, अनंती , बैजन्ती, हल्लो, गुड्डी, रज्जो पुत्री रामेश्वर साकिन देह गजराजसींग वल्द धम्मनसींग साकिन केसली 26
0.057 563 0.930
भूमिस्वामी
0.036 564
0.35
भूमिस्वमी
0.440
567/1
भूमिस्वामी
0.056
0.220
567/2
भूमिस्वामी
0.056 568 0.800
भूमिस्वामी
0.062
0.430
559
भूमिस्वामी
0.800
236/1
भूमिस्वामी
0.129
0.800
236/2
भूमिस्वामी
0.630
भूमिस्वामी 236/3 2023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
27
राजेन्द्र सिंह वल्द महाराज सिंह साकिन देह 28
29 हम्मीरसींग वल्द जगतसींग साकिन देह 30 सरजूबाई जोजे महराजसिंह दांगी साकिन देह 31
दीपक सिंह, जगत सिंह पिता हरीसींग , मोहिनी, मनोरमा, कीर्ति पुत्री हरीसींग साकिन देह
लखन सींग वल्द तेजीसींग साकिन देह 32
जाहरसींग पिता धीरजसींग साकिन देह 33
34
रवीन्द्र वल्द लक्ष्मनसींग , सतेन्द्र सींग वल्द रामेश्वर सींग साकिन खरगापुर
35 इमरतसींग वल्द छुट्टी साकिन देह बजेन्द्र सींग वल्द प्रहलाद सींग साकिन देह 36
उदलसींग वल्द जगन्नाथ सींग साकिन देह 37
38 रघुवीर सिंह वल्द नन्ने सिंह साकिन देह
योगः-
0.122
2.580
भूमिस्वामी 237
0.580
243/1
भूमिस्वामी
0.580
भूमिस्वामी 243/2
0.097
0.250
भूमिस्वामी 243/4
0.580
243/3
भूमिस्वामी
0.056 244 1.380
भूमिस्वामी
0.056 247 1.440
भूमिस्वामी
519 1.110 0.129 भूमिस्वामी
0.078
1.740
518
भूमिस्वामी
0.156 517 3.030
भूमिस्वामी
0.017
532 2.630
भूमिस्वामी
0.060
0.630
463
भूमिस्वामी
0.156
0.320
भूमिस्वामी 464/1
60.360 3.083 45
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 )-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8) -2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2024
सागर, दिनांक 9 मार्च 2018 क्र.-02-अ-82-16-17-3482
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर अनुविभागीय अधिकारी , बीना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
:
(1 ) परियोजना का नाम
बीना-कटनी सेक्शन के समपार क्रमांक-307 बी(सागर- फाटक) के एवज में आर.ओ.बी. एवं आर.यू. बी.निर्माण कार्य
: सागर
1. जिला
: बीना
2. तहसील
:
3. ग्राम
बीना इटावा
:
51
4. पट.ह.नं.-
: 0.656 है. + 1700 वर्गमीटर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण स. क्र.
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
अर्जित रकवा वर्ग मीटर में
2
4
1
3
6
7
5
8
भूमिस्वामी 408/1 2.052 0.151 00
ट्यूब बेल -01 आर.सी.सी.दुकान 9.35x12.30-115 मुह. शफीक पिता हाफिज मुह. अमीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सवीना पुत्री खलील अहमद साकिन एम.ई.एस. कोलोनी जबलपुर, श्रीमति लैला पत्नि मोह . याकूब पुत्री खलील अहमद साकिन अटाला उ. प्र. हिस्स्सा 1/11 , मुवीन अहमद , शाहिद अहमद, चीना उर्फ इस्तखार, कल्लू उर्फ फकरे ,
1
412/1
00
निरंक
0.491 0.101
भूमिस्वामी
नूरा उर्फ नूर आलम, मुन्ना पिता नईम, मोहम्मद, जरीना वेवी, महजवीन , मुमताज, अरबीना पिता मोह. नईम , मेहरजुननिशा वेवा मो. नईम, हसीन अहमद, सायमा पिता मुफीद अहमद साकिन देह, नूर, सैय्यदी वेवा मुफीद अहमद, अरसद, अलीराजा, सन्नों पिता अहमद रजा साकिन कानपुर
0.222 00
निरंक
412/2 0.420
भूमिस्वाभी
गुरुकृपा इन्टर प्राईजेज बाहूबली कालोनी मोतीनगर वार्ड सागर द्वारा कुलदीपदीप सिंह पिता 2 सुरजीत सिंह भाटिया, श्रीलाल पिता सुन्दरलाल जैन साकिन चन्द्रशेखर वार्ड सागर , मुकेश कुमार पिता सुखदीन प्रसाद जैन साकिन मोतीनगर वार्ड बीना भूमिस्वामी 2025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमिस्वामी 3
राहुल पिता हरिसिंह राय साकिन शिवाजी वार्ड बीना भूमिस्वामी (कृषि भिन्न आशय )
भूमिस्वामी 4
भूमिस्वामी देशराज पिता भागीरथ बिलगैया साकिन जवाहरवार्ड बीना
भूमिस्वामी प्रभात कुमार विनोद कुमार प्रमोद कुमार पिता 5 विष्णुप्रसाद व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 408/18
भूमिस्वामी 6
श्रीमति कांति पति प्रभातकुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 7
भूमिस्वामी श्रीमति शारदा पत्नि विनोद कुमार व्यास साकिन आंचवल वार्ड बीना
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 8
लक्ष्मीबाई वेवा हरिसिंह , राहुल, राजीव , पूजा, नंदिनी पिता हरिसिंह राय साकिन शिवाजी वार्ड बीना भूमिस्वामी
9
भूमिस्वामी मुह. शफीक पिता हफीज मुह. अमीन साकिन देह, अजीज अहमद पिता खलील अहमद, सबीना पुत्री खलील अहमद साकिन एम.ई.एस. कोलोनी जबलपुर श्रीमति लैला पति मुह. याकूब पुत्री खलील अहजमद साकिन अटाला उ.प्र. हिस्सा 1/11 , मुबीन अहमद, अहमद चीना उर्फ इस्तखार, कलू उर्फ फकरे, नूरा उर्फ नूर, आलम, मुन्ना पिता मुह. नईम, जरीना वेवी, महजबीन, मुमताज, अरबीना पिता मुह. नईम, मेहराजुननिशा वेवा नईम मह. हसीन अहमद, शायमा पिता मुफीद अहमद, नूर , सईदी वेवा मुफीद अहमद, अरशद अली, राजा, शन्ना पिता अहमद रजा साकिन कानपुर हिस्ता 2/11
योगः-
570
0.000
0.060
412/4/6
आर.सी.सी. दुकाने एवं प्लंथ 10.90x4.5-47.41 7.70x4.35-33.49 1x50x3.10 =4.65 1x7.65x13.90-106.33 13.90x7.65-106.33 (प्लंथ)
निरंक
0.340 0.013 00
412/4/1
निरंक
0.044 00
405/1/1 0.353
निरंक
0.050 00
408/5
0.092
निरंक
0.018 00
0.018
निरंक
0.014 0.005 00
408/19
निरंक
00
0.011
408/20
0.011
निरंक
0.011 0.011 00
408/21
निरंक
0.008 00
0.008
408/14
RCC प्लंथ 0.013 0.011 00
408/15
23.20 वर्गमीटर
निरंक
0.008 0.005 00
408/16
निरंक
0.011 0.006 00
408/33
1130
0.000
1.071
408/23
आर.सी.सी. दुकान एवं आर.सी.सी. 1x12x6.30=75.60 1x12.60x6.30 =79.38 1x21.50x4.70 =101.05 1x12.30x3.75-46.12 1x10.50x3.75-39.37 23.70(RCC) वृक्ष-1 कदम
1700
0.656
16 4.973
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ॥ 4 , 2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता, द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।। [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2026
क्र.-48 अ-82-17-18-3490
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को जमदर्रा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 583 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
:
2. तहसील
:
3. ग्राम
:
4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
2
1
1 जगत, जमना पिता छोटेलाल, गनेशीबाई वेवा छोटेलाल साकिन देह
2 फूलरानी वेवा रामप्रसाद साकिन सिंगपुर तह. सागर 3 प्रयाग पिता अर्जुनसींग साकिन देह
दशरथ पिता अर्जुन सींग साकिन देह
4
नन्नूपिता अर्जुन सींग साकिन देह
5
6 कोमल पिता अर्जुन सींग साकिन देह
जाहिद खां पिता गुलाब खां साकिन देह 7
8 सुमतरांनी वेवा रतनसींग, लखन, चन्द्रभान पिता रतनसींग , अशोकरानी वेवा नत्थूसींग , कलू, हल्लेभाई पिता नत्थूसींग जाति सौर साकिन देह
9 श्रीमति कमला पति रामनारायण साकिन बाजार वार्ड गढ़ाकोटा
हरिभजन पिता रामनारायण नेमा साकिन गढ़ाकोटा 10
11 नरेन्द्र पिता भगतसींग , मालती , भारती, नेहा पुत्री भगतसींग , ममतारानी वेवा भगतसींग साकिन जरिया खिरिया 12 राजेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पिता हिरदेसींग , प्रेमरानी वेवा हिरदेसींग लोधी सििकन जरिया खिरिया
जमदर्श जलाशय परियोजना
सागर
गढ़ाकोटा
माधौ
21
40.510 है.
:: अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे .में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7 3
4
1.220
1/1
भूमिस्वामी
1.220
0.500
0.500
भूमिस्वामी 1/2
0.300
0.300
भूमिस्वामी 1/3
0.420
0.420
4/1
भूमिस्वामी
0.400
4/2 0.400
भूमिस्वामी
0.400
4/3 0.400
भूमिस्वामी
0.400
0.400
4/4
भूमिस्वामी
0.080
9/1 0.810
भूमिस्वामी
0.500
0.500
2/1
भूमिस्वामी
0.510
0.510
2/2
भूमिस्वामी
0.510
0.510
2/3
भूमिस्वामी
0.500
0.500
2/4
भूमिस्वामी
3
1.610 1.610
भूमिस्वामी
5
1.620
भूमिस्वामी
0.900
6
1.040
भूमिस्वामी
1.040
7
1.040
1.040
भूमिस्वामी
8
1.040
भूमिस्वामी
1.040
10
1.040
भूमिस्वामी
1.040 2027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
13 खेमचंद पिता रामनारायण साकिन गढ़ाकोटा
भूमिस्वामी
0.600
11/1 1.680
14 अक्षय पिता खेमचंद साकिन गढ़ाकोटा
1.600
भूमिस्वामी 13/1
0.040
126/4 0.640
भूमिस्वामी
0.100
15 झल्लू, कनई, भागीरथ, कल्यान पिता भगवानदास, अवधरानी वेवा भगवानदास, दयाराम, नंदन, लखन पिता मुल्ला, सीता, पार्वती नाबालिग पुत्री मुल्ला वली माँ व खुद
हरिबाई वेवा मुल्ला साकिन हरदी
16 संतूसींग वल्द निरपतसींग साकिन हरदी
127/1
भूमिस्वामी
1.900 1.900
मूरत पिता निरपतसींग साकिन हरदी
17
2.100
भूमिस्वामी 127/2
2.100
128/1 5.430
18 द्रोपतीबाई पुत्री लल्लूसींग लोधी साकिन जरिया खिरिया भूमिस्वामी
5.430
19 कुन्तीबाई पुत्री लल्लूसींग लोधी साकिन जरिया खिरिया भूमिस्वामी 128/2 3.280
1.640
129/1 0.600
20 किशुन पिता बाबूलाल साकिन हरदी
भूमिस्वामी
0.600
भूमिस्वामी 129/2 0.600 0.600
21 उत्तमसिंग वल्द हल्ला साकिन जरिया खिरिया
भूमिस्वामी 129/3 0.400
0.400
0.800
130/3 0.800
भूमिस्वामी
22 बलराम पिता विश्वनाथ साकिन परासिया
भूमिस्वामी 129/4 0.400
0.400
23 पनवेश्वर पिता बाबूलाल साकिन हरदी
130/1 0.600
भूमिस्वामी
0.600
भूमिस्वामी 130/2 0.600
0.600
24
131/2 1.600
भूमिस्वामी
1.600
कनई वल्द नन्नू, केशरबाई पति कनई अहस्तांतरणीय शासकीय पट्टेदार
भूमिस्वामी 131/4 0.600
0.600
25 दली वल्द रमले, रज्जोबाई पति दली साकिन देह अहस्तांतरणीय
26
भूमिस्वामी 131/5 0.600
0.600
लखन वल्द दली, कलाबाई पति लखन साकिन देह अहस्तांतरणीय
132/1 1.010
27
भूमिस्वामी
1.010
सैयद जाबेद हुसैन पिता सैयद इकबाल हुसेन साकिन गढ़ाकोटा
भूमिस्वामी 132/2 1.010
1.010
28 श्रीमति नीलोफर बेगम पति सैयद परवेज हुसैन साकिन गढ़ाकोटा
भूमिस्वामी 139/3 0.100
0.100
29 सैयद परवेज हुसैन पिता सैयद इकबाल हुसैन साकिन भूमिस्वामी 139/4 0.400
0.400
गढ़ाकोटा
135
भूमिस्वामी
1.530
1.530
30
भूमिस्वामी 132/3 1.520
0.760
श्रीमति शाहीन बेमग पति सैयद इशरार हुसैन साकिन गढ़ाकोटा
133
भूमिस्वामी
31 जमीला पति सैयद इकबाल हुसैन साकिन गढ़ाकोटा
1.530
1.530
32 भरत पिता घनश्याम चौरसिया साकिन गढ़ाकोटा
भूमिस्वामी 134
1.540 0.950
भूमिस्वामी 136
1.540
0.200
भूमिस्वामी
33 मंजू पति सुशील कुमार जैन साकिन गढ़ाकोटा
139/2 2.000 2.000
योगः-
45 49.470 40.510
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर 'समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2028
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
क्र.-49 अ-82-17-18-3491
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन' के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को बरौदा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से लगभग 500 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
बरौदा जलाशय परियोजना
सागर
सागर
बरौदा रहली
4. पट.ह.नं.-
113
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम 1
2
1 द्रोपतीबाई वेवा वली साकिन देह
2 पूरन पिता हल्के साकिन देह
3 चन्दन सिंह पिता पूरन सिह साकिन देह
4 फूलसिंह पिता जियालाल साकिन देह
5 मु. सीमाबाई पिता भगतसींग साकिन देह
6 रामसुन्दरी राममणी पुत्री चन्द्रभान साकिन देह 7 जयराम सिंह पिता रज्जू सिंह साकिन देह
8 बलराम सिंह , लखन सिंह पिता कृपाल सिंह साकिन देह 9 सूरजबाई पुत्री प्रहलाद सींग साकिन टीलाखेड़ी 10 बलराम पिता बाबूसींग साकिन देह
11 दिग्विजय भूपेद्र सीमा डब्बो पिता भगतसिंह साकिन देह 12 भगवानदास पिता पुटई साकिन देह
13 भगवानदान पिता पुट्टी साकिन देह
14 राजेन्द्र पिता नारायण सिंह साकिन देह
15 रघुराज सिंह पिता सीताराम साकिन देह
योगः-
21.930 है.
:: अनुसूची-1 ::
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
3
4
7 708
भूमिस्वामी
1.120
1.120
710
भूमिस्वामी
1.02
1.020
709
भूमिस्वामी
1.020
1.020
711
भूमिस्वामी
0.800 0.800
भूमिस्वामी 712
0.200
0.200
भूमिस्वामी 813
0.520
1.60
814
भूमिस्वामी
0.320
0.320
815
भूमिस्वामी
2.120
1.640
828
भूमिस्वामी
1.170
0.480
829
भूमिस्वामी
0.470
0.470
832
भूमिस्वामी
4.550 4,550
833
भूमिस्वामी
0.300
0.300
भूमिस्वामी 834
1.410 1.410
भूमिस्वामी 837
0.910 0.910
भूमिस्वामी 848
1.000
1.000
847
भूमिस्वामी
0.340
0.340
भूमिस्वामी 851
2.500
2.500
853
भूमिस्वामी
3.330 3.330
18
24.18
21.93
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया 2029
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू -अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-52 अ-82-17-18-3483
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को जमदर्श जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से "लगभग 583 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: जमदर्रा जलाशय परियोजना
(1 ) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
:
गढ़ाकोटा
2. तहसील
जरिया खिरिया
3. ग्राम
19
4. पट.ह.नं.-
: 1.000 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2030
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
::अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
खसरा क्रमांक
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
स. क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
4
3
2
1
1.000
1.990
भूमिस्वामी 10/1
प्रवेशरानी पति डालचंद साकिन परसोरिया
1
1.000
01 1.990
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) रहली. एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली मे) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र.-67 अ-82-17-18-3487
::प्रारंभिक अधिसूचनाः
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की चुरारी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम मिरगावली, ढड़ली, चुरारी, पलेथनी, डबडेरा एवं बरोदिया कलां की लगभग 1000 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट. ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
: चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
:
:
सागर
मालथौन
:
मिरगावली
27
42.17 हे.
::अनुसूचीःः
सक्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
2
1
1 धनीराम पिता मुल्ले पता सा. ढड़ली भूमि स्वामी 2 प्रतिपालसिंह पिता बुद्धसिंह शिवकुँवर हल्कीबेन सुनीता पुत्री कल्यानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी 3 गोरेलाल पिता बख्ते पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी
4 अनंदी पिता देवी पता सा. देह भूमि स्वामी 5 बाबूलाल पिता बहोरे पता सा. देह भूमि स्वामी 6 लक्ष्मी वेवा रूपचंद रमाकान्त ना० वा० पुत्र रूपचन्द योग्यता ना० वा० पुत्री रूपचन्द वली आजा भगोने पता सा. देह भूमि स्वामी
7 लालचंद पिता किशोरीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
8 अनंदी पिता देवी पता सा. देह भूमि स्वामी 9 पुष्पेन्द्र पिता हिम्मतसीग सा. देह पता निवासी ग्राम भमिस्वामी
खसरा नं.
भूमिका प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
0.18
1.16
565
भूमि स्वामी
0.26
0.26
566
भूमि स्वामी
0.64
1.12
567
भूमि स्वामी
0.16
0.16
568
भूमि स्वामी
0.36
0.36
569
भूमि स्वामी
0.63
0.63
570/1
भूमि स्वामी
0.48
0.64
570/2
भूमिस्वामी
0.05
0.64
571
भूमि स्वामी
0.50
1.38
622
भूमिस्वामी 2032
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
सब भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
2
1
10 नन्नूराजा पिता कल्यानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
11 सुहागरानी पति बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12 देवीसीग पिता इमरतसीग पता सा०देह भूमि स्वामी
13 देवेन्द्रकुमार, कृष्णकांत दिनेशकुमार पिता जयराम गंगादेवी बेबा जयराम पता सा. इन्दौर भूमि स्वामी 14 लोकेशकुमार ना.वा. पालक पिता हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी
15 उमेद पिता परमू पता सा०देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
16 खिलान पिता अधरा पता सा ० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
17 परमानन्द पिता परसादी पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
18 लोकसेवा सामुहिक कृषिसंस्था मर्यादित समीति पता सा. देह शासकीय पट्टेदार
काशीराम पिता रामलाल पता सा. देह सेवा 19
खातेदार
20 फुलू पिता मरदन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार सेभूमिस्वामी
21 दुर्जन पिता पुनू पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
22 प्रभू पिता उद्देत पता सा. ढडली शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
23 हरीराम पिता बिरजू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
24 जगन मलखान पिता किशोरा पता सा. देह भूमि स्वामी
25 गिरधारी पिता बिहारी पता सा. देह भूमि स्वामी 26 लीलाधर , नंदराम , धनप्रसाद रामस्वरूप वा. रामाधर ना.वा पिता प्रेमनारायण पालक मां पानबाई बेबा प्रेमनारायण भूमि स्वामी गोदावरी, शुक्लाबाई सावित्री, मोनाबाई पुत्री प्रेमनारायण पता सा. देह भूमि स्वामी
27 सुखदयाल आशुतोष पिता पन्नालाल विमलाबाई सुनीताबाई पुत्री पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी
28 गिरधारी पिता भुज्जी पता सा. देह भूमि स्वामी 29 रामचरन पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
30 रामकिशन पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
31 राभचरन रामकिशन पिस. खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
32 प्रभू पिता उद्देता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 33 भगोने पिता हल्कू पता सा. डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्यामी
34 वल्दू कपूरे कलू माखन पिता हल्कू सगुनबाई बेटीबाई मुलाबाई पुत्रिया हल्कू कलाबाई बेवा खसरा नं.
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर मे)
6
7
4
5
3
0.59
0.71
627
भूमिस्वामी
1.37
1.59
636/1
भूमि स्वामी
0.36
0.36
637
भूमिस्वामी
2.81
2.81
638
भूमि स्वामी
0.38
639
0.38
भूमि स्वामी
0.04
0.71
640/2
भूमि स्वामी
0.53
1.00
640/3
भूमि स्वामी
0.63
0.80
640/4
भूमिस्वामी
0.33
641
5.37
भूमिस्वामी
0.19
0.19
683
भूमि स्वामी
0.46
0.46
684/2
भूमिस्वामी
0.20
0.20
684/3
भूमिस्वामी
0.07
0.14
690/1
भूमिस्वामी
0.22
690/2
0.34
भूमि स्वामी
0.11
0.11
691
भूमि स्वामी
0.65
0.65
692
भूमिस्वामी
0.54
0.54
694
भूमि स्वामी
0.60
0.71
695
भूमि स्वामी
0.06
700
0.61
भूमिस्वामी
0.12
0.01
704/2
भूमि स्वामी
0.12
0.02
704/3
भूमि स्वामी
0.45
0.45
706
भूमि स्वामी
0.45
0.45
707
भूमि स्वामी
0.40
0.40
708/2
भूमि स्वामी
0.74
0.74
708/3
भूमि स्वामी 2033
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
सक्र भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
2
हल्कू पता सा . डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
35 कल्ला पिता मिन्दा पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
36 रमदीना पिता रमचन्दा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
37 हजारी पिता हल्कू पता सा. डबडेरा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
38 कुसुमबाई बेबा मुल्ला आरती बा० शारदा ना० बा० पुत्री मुल्ला मनोज ना०बा ० धर्मेन्द्र ना० बा ० कमलेश ना० बा० गनेश ना० बा० आनंद ना० बा० पिस ० मुल्ला पालक मॉ कुसुमबाई बेबा मुल्ला पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
39 गुलावरानी पति भगुन्ता पता सा०देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
40 परमानन्द पिता पुन्ना पता सा ० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
41 गोबिन्दा पिता परमू पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
42 कमलाबाई पति चतरे पता ' सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
43 विदेश, कुन्जनसिंह वल्द दमरू पता सा. चुरारी भूमिस्वामी
44 दमरू पिता फूलसिंह पता सा० चुरारी भूमि स्वामी 45 खुभान, लालसींग , बल्द सूरतसींग अवधरानी बेवा सूरतसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी 46 धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी
47 रघुराजसिंह पिता रामप्रसाद पता सा. ढड़ली भूमि स्वामी
48 गजराज सीग पिता मूरतसीग पता सा ० देह भूमि स्वामी
49 हनुमतसीग बहादुरसीग पिता मानसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी
50 मलखानसींग पिता रतनसींग पुष्पेनद्रसिंह ना.वा. बल्द बली नंदसिंह पता सा. डबडेरा भूमि स्वामी 51 दयालसिंह पिता नंदूसिंह पता सा० डबडेरा भूमि स्वामी
52 इमरतसिंह बल्द रतनसिंह पता सा० डबडेरा भूमि स्वामी
53 प्रानसिंह पिता अमानसिंह पिता सा० डबडेरा भूमि स्वामी
54 खुभान, लालसींग, बल्द सूरतसींग अवधरानी बेवा सूरतसीग पता सा . चुरारी भूमि स्वामी 55 गजराजसीग मूरतसीग पिता लक्ष्मनसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी
56 गजराज सीग पिता मूरतसीग पत्ता सा ० देह भूमि स्वामी
57 अमानसिंह सुरजनसिंह सुखसिंह पिता हरप्रसाद पता सा ० डबडेरा भूमि स्वामी
58 खुमान , लालसींग, बल्द सूरतसींग अवधरानी बेवा सूरतसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी खसरा नं.
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
6
7
5
3
4
0.97
0.97
708/4
भूमिस्वामी
0.40
0.40
708/5
भूमिस्वामी
0.43
0.43
708/6
भूमि स्वामी
0.80
0.80
708/7
भूमि स्वामी
0.60
0.80
709/2
भूमि स्वामी
1.00
0.50
709/3
भूमि स्वामी
0.60
0.60
709/5
भूमिस्वामी
0.40
0.40
709/6
भूमि स्वामी
2.34
2.34
710
भूमि स्वामी
0.47
711
0.47
भूमि स्वामी
712
1.45
1.45
भूमि स्वामी
0.10
0.10
714
भूमि स्वामी
0.63
715
0.63
भूमिस्वामी
0.39
716
0.39
भूमिस्वामी
4.49
717
4.72
भूमि स्वामी
0.66
718
0.66
भूमि स्वामी
0.22
719
0.22
भूमि स्वामी
0.21
0.21
720
भूमि स्वामी
0.20
721
0.20
भूमि स्वामी
0.25
722
0.25
भूमि स्वामी
0.38
723
0.38
भूमि स्वामी
0.75
724
0.75
भूमि स्वामी
0.21
0.21
725
भूमि स्वामी
0.45
726
0.45
भूमि स्वामी 2034
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
2
1
59 खुमान, लालसींग , बल्द सूरतसींग अवधरानी बेवा सूरतसीग पता.सा. चुरारी भूमि स्वामी
60 दुरगसींग पिता मंगलसींग पता सा. रामछायरी भूमिस्वामी
61 प्रीतम पिता अजुद्दी पता सा. देह भूमि स्वामी प्रीतम पिता अजुद्दी पता सा. देह भूमि स्वामी 62
63 गजराज सीग पिता मूरतसीग पता सा ० देह भूमि स्वामी
64 प्रीतम पिता अजुद्दी पता सा. देह भूमि स्वामी 65 प्रीतम पिता अजुद्दी पता सा. देह भूमि स्वामी 66 प्रभान सींग पिता पूरनसींग हरीसींग ना.बा. पिता पूरन सींग संरक्षक भाई रामदास पिता पूरनसींग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी
67 प्रभान सींग पिता पूरनसींग हरीसींग ना.बा. पिता पूरन सींग संरक्षक भाई रामदास पिता पूरनसींग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी
68 धीरे पिता बख्ते पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 69 लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुड्डी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेवा बहोरे पता सा. देह भूमि स्वामी
70 प्रीतम पिता अजुद्दी पता सा. देह भूमि स्वामी 71 प्रीतम पिता अजुद्दी पता सा . देह भूमि स्वामी 72 हनुमतसीग बहादुरसीग पिता मानसीग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी
खसरा नं .
भूमिका प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
0.85
0.85
728
भूमि स्वामी
0.35
0.35
729
भूमिस्वामी
0.25
0.25
730
भूमि स्वामी
0.10
0.10
733
भूमि स्वामी
0.99
0.99
734
भूमिस्वामी
0.45
0.45
735
भूमि स्वामी
0.45
0.45
736
भूमि स्वामी
0.37
0.37
737/1
भूमि स्वामी
0.38
0.38
737/2
भूमि स्वामी
0.58
0.58
738
भूमिस्वामी
0.58
0.58
739
भूमि स्वामी
0.10
0.10
740
भूमि स्वामी
1.25
1.25
741
भूमिस्वामी
2.10
2.10
742
भूमि स्वामी
42.170
53.940
72
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 2035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-68 अ-82-17-18-3486
::प्रारंभिक अधिसूचनाःः
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की चुरारी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम चुरारी, ढड़ली , मिरगावली, पलेथनी , डबडेरा एवं बरोदिया कलां की लगभग 1000 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
परियोजना का नाम
: चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
सागर
1. जिला
:
मालथौन
2. तहसील
:
3. ग्राम
चुरारी
27
:
4. पट. ह.नं.
: 57.73 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनुसूचीः:
सक्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि का प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
6
7
5
4
2
3
1
0.210
1.200
9
1 रघुवीर पिता रंखा पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वाभी
2
0.560
1.620
11
भूमि स्वाभी
श्रीबाई बेबा साधू दुरजुवा मकुदा बेनीबाई पार्वतीबाई पिता दौलत पिता कलू मनोहर गनेशबाई मुन्नीबाई गीताबाई पिता खिलान भूमि स्वामी बती बेबा खिलान बाबू धासीराम सोमती रानी पि० गजू हरीसीग बालचंद भीना कल्लो सखी हल्कीबेन पिता साधू
0.150
1.110
12/1
3
भूमि स्वागी
गजराजसीग मूरतसींग पिस. लक्ष्मन सींग पता सा. देह भूमि स्वामी
1.200
14/1
1.200
4
भूमि स्वामी
राजाराम पिता भोपत सींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.540
0.540
14/2
5
भूमि स्वामी
माधव प्रसाद पिता किशोरी लाल पता निवासी ग्राम भृगावली भूमि स्वामी
1.240
1.240
15
6
भूमि स्वामी
अनंदी प्राणसिंह पिस. परतापसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी [भाग 1 2036
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
सक्र . भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमिका प्रकार
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
4
5
3
2
1
2.090
16
1.260
7 हनुमंतसिंह पिता मानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
2.080
2.080
16/284
8 छोटेलाल पिता ठाकुरदास पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
2.090
2.090
16/285
9 बहादुरसिंह पिता मानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.050
0.310
29/1
10 किशोरा पिता बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
11
0.030
0.700
45
भूमि स्वामी
मरदना निरभा नंदुवा पिस . जबरा बृजरानी बेबा जबरा सुन्दरिया गुड्डी व जबरा पता सा. देह भूमि स्वामी
0.020
0.450
48
12
भूमि स्वामी
कमलिया पुत्री खन्जू जालम पिता गुवन्दा पता सा. देह भूमि स्वामी
0.010
0.280
49
13 राजरानी पत्नि रघुनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.140
0.120
51
14
भूमि स्वामी
घूमनसींग हरीसींग पिता मिरचू पता सा. इमलिया भूमि स्वामी
0.070
52
0.010
15 पूरन पिता शंकरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
0.050
58
0.010
16
भूमि स्वामी
अजयसीग अरजनसीग पिता बहादुरसिह भूमि स्वामी
0.250
0.250
59
भूमिस्वामी
17 हनुमंतसिंह पिता मानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
18 निर्मल निहाल सतोष सुनील पिता दुलीचद
0.280
60
भूमि स्वामी
0.040
मुन्नीबाई गुड्डीबाई दुलीचद लालचद भागचद कोमल उत्तम पिता पन्नालाल पता सा - वरोदिया भूमि स्वामी
61
1.800
0.280
19
भूमि स्वामी
अजयसीग अरजनसीग पिता बहादुरसिह भूमि स्वामी
0.410
0.410
75/1
20 किशोरा पिता बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.400
0.660
75/2
21
भूमि स्वामी
गुलाबरानी पत्नी किशोरी रामसेबक, गजपाल पिता किशोरी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.250
0.250
75/3
22 मोतीलाल वल्द छचे पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
1.840
1.600
76
23
भूमि स्वामी
बहादुरसींग वल्द मानसींग जाहरसींग वल्द हनुमतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.750
77
0.750
24 दमरू पिता फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.200
78
0.200
25
भूमि स्वामी
धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.400
0.400
79
भूमिस्वामी
26 धीरजसींग पिता इमरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
2.190
2.190
80
27 बहादुरसिंह पिता मानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.330
0.330
81
28
भूमि स्वामी
दामोदर तुलसीराम पिता पल्टू सुखरानी बेबा पल्टू हरीराम रामसखी वालिग देवी ना.वा. पिस. परम पा.मां खुद भूमि स्वामी फूलन बेबा परम प्यारेलाल पिता गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी
1.100
1.100
83
29
भूमि स्वामी
कुसुमरानी पति हनुमतसींग सा देह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.860
0.860
84
30 बहोरे पिता धोकल पता सा . देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 2037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमिका प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
4
5
3
2
1
0.160
0.160
86
31 जालम पिता हल्के पता सा . देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
1.210
1.210
87
32
भूमि स्वामी
अजय अभिषेक अभिलासा पिता संतोषकुमार राजकुमारी बेबा संतोष कुमार भूमि स्वामी
33
0.380
0.380
88
भूमि स्वामी
लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुड्डी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेवा बहोरे पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी
0.050
0.050
89
34 रघुवीर पिता रंखा पता सा.देह सेवा खातेदार
भूमिस्वामी
0.300
0.300
90
35 रघुवीर पिता रंखा पता सा. देह सेवा खातेदार
भूमि स्वामी
1.220
1.220
91
36 धीरे पिता बख्ते पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
37
0.840
92
0.840
भूमि स्वामी
लखनलाल ताराचंद बाबूलाल पिता बहोरे कुसुमरानी गुड्डी पुत्री बहोरे रामप्यारी बेवा बहोरे पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी
1.200
1.200
93
38
भूमि स्वामी
राहुल पिता ताराचन्द पता सा. देह मिरगाबली भूमि स्वामी
0.320
0.320
94
39 रघुवीर पिता रंखा पता सा . देह सेवा खातेदार
भूमि स्वामी
1.010
1.010
95
40 रघुवीर पिता रंखा पता सा.देह सेवा खातेदार
भूमि स्वामी
0.380
0.380
96
41 टुन्डा पिता खन्जू पता सा.देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
1.990
1.990
97
42
भूमिस्वामी
निर्मलकुमार वल्द दुलीचंद रामकुमार ना . वा. पिता वली उत्तमचंद पता सा . नागालैंड भूमि स्वामी
0.320
0.320
98
43 जालम पिता हल्के पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
44.
3.940
3.940
99
भूमि स्वामी
भगवानसींग पिता लालसींग मूरतसींग ताहरसींग पिस. धीरजसींग पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी
2.160
2.160
100
45
भूमिस्वामी
देशराज रमेश गन्धर्व लाखन पिस. खिलानसींग पता सा. ढड़ली भूमि स्वामी
1.260
1.260
101
46 खितई पिता परसू पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.650
0.650
102
47 हरीराम पिता भोपत सींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.160
0.160
103
48
भूमि स्वामी
रमेश प्रकाश नेताराम ममता माया हल्ली कला पिता आलम लाडली बेबा आलम पता सा. देह भूमिस्वामी
0.650
0.650
104
49 टुन्डा पिता खन्जू पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.580
0.580
105
50
भूमि स्वामी
हरनामसिह ना.बा. पित्ता हरीरामसिह पिता भोपतसिह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.350
0.350
106
51
भूमि स्वामी
हाकमसिंह ना० बा० वल्द व वली हरीरामसिंह पिता भूपतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.570
0.570
107
52
भूमि स्वामी
आदेशकुमार पिता उत्तमचंद पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी
0.570
53
0.570
108
भूमि स्वामी
दामोदर तुलसीराम पितां पल्टू सुखरानी बेबा पल्टू हरीराम रामसखी नालिग देवी ना.वा. पिस . परम पा.मां खुद भूमि स्वामी फूलन बेबा परम प्यारेलाल पिता गनेश पता सा.देह भूमि स्वामी
0.430
0.430
109
54 जालम पिता हल्के पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी [भाग 1 2038
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमिका प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
3
4
2
1
0.360
0.360
110
भूमि स्वामी
55 रतना गोरेलाल मोहन पिता सेतू पता सा. देह भूमि स्वामी
0.260
0.260
भूमिस्वामी
56 रगनाथ पिता परसू नरेन्द संजय पिस . शिखरचद विन्नी पिता शिखरचद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.260
0.260
111/2
57
भूमि स्वामी
हरीराम पिता भोपत सींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.620
0.620
112
58
भूमिस्वामी
आदेशकुमार पिता उत्तमचंद पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी
1.160
1.160
113/1
59
भूमि स्वामी
भगवानसीग पिता बाबूसीग सियारानी बेवा भगवानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
60
1.150
1.150
113/2
भूमि स्वामी
वृन्दावन रतिराम पिता कुन्दन सुहागरानी बेवा कुदन अरविन्द पिता जगत आशारानी बेवा जगत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.770
0.770
113/3
61
भूमिस्वामी
हरगोविन्द देवेन्द हल्ली पिस माखन सुमतरानी बेवा माखन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.710
0.710
113/4
62
भूमिस्वामी
अनदी पिता परताप सीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.780
0.780
113/5
63
भूमिस्वामी
पानसीग पिता परताप सीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
0.010
113/6
64
भूमिस्वामी
रामरती पिता परताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.590
0.590
114
65
भूमिस्वामी
हरीराम देवी वल्द परम फूलन बेबा परम पता सा. देह भूमि स्वामी
0.110
0.110
132
भूमि स्वामी
66 रघुनाथ पिता परसू पता सा. देह भूमि स्वामी
0.070
133
0.070
67
भूमिस्वामी
अनंदी प्राणसिंह पिस.परतापसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.070
0.070
134
भूमि स्वामी
68 किशोरा पिता बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.030
135
0.040
69
भूमि स्वामी
रावरानी बेबा फूलसींग नंदराम वल्द फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
1.200
1.530
243
70 शंकर पिता प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.750
0.750
245
71
भूमिस्वामी
महेन्द सीग पिता दमरू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.500
0.500
246
72
भूमि स्वामी
महेन्द सीग पिता दमरू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.220
0.220
247
73
भूमि स्वामी
महेन्द सीग पिता दमरू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.460
1.460
248
74
भूमि स्वामी
नरेन्दसीग अरजन सीग देवेन्दसीग ना ० वा० पिता पा जुझारसीग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.530
0.530
249/1
75
भूमि स्वामी
बिजयसिह ना.बा. पिता बली जुझारसिह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.530
0.530
249/2
76
भूमि स्वामी
साहबसीग ना ०वा ० वल्द वली दमरू पता सा० देह भूमि स्वामी
1:130
1.130
250/1
77
भूमि स्वामी
जालम मकुन्दी पिस. हल्का, ननीबाई पेंमबाई पुत्री हल्का चमार पता सा. देह भूमि स्वामी
0.380
0.380
250/2
78
भूमिस्वामी
तिलक नाबा रामाधार नाबा पा पिता जगभाई पिता शकरलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.490
0.490
250/28
79
6
भूमि स्वामी
बालचंद पिता हरी सुरेशचंद रमेशचंद निर्मलचंद पिस० हल्के कमलाबाई पुत्री हल्के सुमतरानी बेबा हल्के पता सा. बरौदिया कला भूमि स्वामी
80
1.780
1.780
251
भूमि स्वामी
तरवरसीग ऊदल सींग हीरा पि० सूरज सींग अशोकरानी बंबा सूरत सींग पता सा. बरौदिया कलां भूमि स्वामी 2039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
सक्र भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमि का प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
4
5
3
2
1
81
0.620
0.620
252
भूमि स्वामी
नंदराम पिता फूलसींग बालचंद हल्के पिस. हरी गुलाबसींग पिता सूरतसींग सिरदारबहू बेबा रंधीरसिंह भूमि स्वामी सियादुलारी बेबा उमेदसिंह महेन्द्रसिंह ना.वा. पिता उमेदसिंह पालक मां व खुद सियादुलारी बेबा उमेदसिंह पता सा . देह भूमि स्वामी
0.020
0.300
256
82 खरगा पिता पिरूवा पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.020
0.270
262/1
83 अनंदी पिता परताप पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.100
0.670
262/2
84 अनंदी पिता परताप पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.240
0.780
263
85
भूमि स्वामी
शोभारन सींग ना. वा . पिता वली नंदराम पता सा. देह भूमि स्वामी
0.480
0.590
264
86 कनई पिता नंदलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.310
0.800
269
87
भूमि स्वामी
रजुवा मजूवा पिता कुदऊंवा पता सा. देह भूमि स्वामी
0.680
2.560
270
88
भूमि स्वामी
रतन गोरेलाल मोहन पिता सेतू छलोनी बेवा सेतू पता सा. देह भूमि स्वामी
57.730
70.040
योग
88
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें , एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय . विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2040
क्र.-68 अ-82-17-18-3485
::प्रारंभिक अधिसूचनाःः
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की चुरारी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम बरौदिया कलां, ढड़ली, मिरगावली, चुरारी , डबडेरा एवं पलेथनी की लगभग 1000 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट. ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
सक्र.
2
1
1 जगदीश पिता पहलवान पता सा. देह भूमि स्वामी 2 नंदलाल पिता जानकी पता सा. देह भूमि स्वागी 3 दुलीचंद पिता पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी 4 हिरऊ पिता नन्हेलाल पता सा. चुरारी भूमि स्वामी 5 दुलीचंद पिता पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी 6 जगदीश पिता पहलवान पता सा. देह भूमि स्वामी 7 हिरऊ पिता नन्हेलाल पता सा. चुरारी भूमि स्वामी 8 अमोल मोहनसीग पिता पूरनसीग पता सा. चुनारी भूमिस्वामी
9 लालसींग पिता रखुनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी 10 भगवानसींग पिता बाबूसींग सूरजबाई शीलाबाई मालतीबाई पुत्री बाबूसींग पता सा. चुरारी भूमि स्वामी
11 शीला पिता बाबू पता सा . चुरारी भूमि स्वामी 12 सुरेन्द्र पिता डालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी : चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
सागर
:
मालथौन
:
:
बरोदिया कलां
:
26
:
12.41 हे.
::अनुसूचीः:
खसरा नं.
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
5
4
3
0.42
0.42
152/1
भूमिस्वामी
1.21
1.21
152/3
भूमि स्वामी
0.13
0.13
155
भूमि स्वामी
0.78
0.78
158
भूमि स्वामी
0.28
0.28
159
भूमि स्वामी
0.55
0.55
160
भूमि स्वामी
0.55
0.55
162
भूमिस्वामी
0.74
163
0.74
भूमि स्वामी
0.57
2.02
166
भूमि स्वामी
1.00
1.00
167/3
भूमि स्वामी
0.25
1.00
167/4
भूमि स्वामी
0.80
0.80
177/3
भूमिस्वाभी 2041
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
सक्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
1
2
13 दुलीचंद पिता पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
14
भूमिस्वामी
सन्नो बी पति मुह. हुसेन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
15
भूमि स्वामी
स्वरुप खाँ पिता झब्बू खाँ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16 कल्ला पिता कन्चा पता सा . देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
17
भूमि स्वामी
जगरानी बेवा मंजुवा रगवीर बसन्ते पिस. मन्जुवा मूलचंद वा. माखन ललताबाई ना. वा . पिस. भोले पा. मां खुद वतीबाई बेवा भोले पता सा. देह भूमि स्वामी
18 चेना पिता हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
19
भूमि स्वामी
स्वामी बर्कत बानो पति काले खां पता सा. देह भूमि 20
भूमिस्वामी
तुलसीराम दुली पिता हरिया बैनीबाई पिता हरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21
भूमि स्वामी
22
भूमिस्वामी
कृष्णकुमार पिता तुलसीराम पता सा .देह भूमि स्वामी चिखे चेना रामवती पिता-हुजारी अलछारी वेवा हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी
23
भूमिस्वामी
चिखे चेना रामवती पिता हजारी अलछारी वेवा हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी
24 कल्ला पिता कन्चा पता सा . देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
25 कल्ला पिता कन्चा पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
26 चिंखा पिता हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
योग खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
3
4
5
6
भूमि का प्रकार 7
0.70
0.10
205
1.06
1.06
209/2
0.80
0.25
209/3
0.80
212/2
0.80
212/5
0.80
0.40
0.10
0.10
212/6
212/7
0.80
0.80
0.08
0.44
265/1
0.40
0.06
265/2
266
1.03
0.60
0.08
268
0.08
269
0.28
0.28
0.52
0.40
272/2
272/3
0.12
0.80
26
12.410
18.090
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों , कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2042
क्र.-70 अ-82-17-18-3489
::प्रारंभिक अधिसूचनाःः
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की चुरारी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम डबडेरा , ढड़ली, मिरगावली, चुरारी, पलेथनी एवं बरोदिया कलां की लगभग 1000 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: चुरारी जलाशय योजना निर्माण हेतु
(1) परियोजना का नाम
:
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
मालथौन
:
2. तहसील
डबडेरा
:
3. ग्राम
27
4. पट. ह.नं.
18.09 हे.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूचीःः
भूमि का प्रकार सक्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
(हेक्टेयर में) अर्जित रकवा
खसरा नं.
कुल रकवा (हेक्टेयर में )
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
2
1
0.23
1.60
580
1
भूमि स्वामी
राजू ऊर्फ राम पिता नंदलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.03
0.03
582
2
भूमिस्वामी
धनिया शीला बाई पिस. रनजोरा जाहर सल्लू पिस. रती पता सा. देह भूमि स्वामी
0.32
0.82
583
3 हरिया पिता हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.10
0.25
584/1
4
भूमि स्वामी
लम्पू पिता नवला पता सा. देह भूमि स्वामी
0.05
0.05
584/2
5
भूमि स्वामी
सुमंत्राबाई पिता नवला पता सा. देह भूमि स्वामी
0.20
0.50
584/3
6 पिरुवा पिता नवला प्यारीबहू बेबा परमा गनेश
भूमि स्वामी
अजुद्धी राकेश ना० बा० वल्द परमा वली माँ प्यारी बहू जानकीबाई पुत्री परमा पता सा० देह भूमि स्वामी
0.67
0.81
585
भूमि स्वामी
7 सुतिया पिता भरोसा पता सा० देह भूमि स्वामी
0.80
0.80
586
8
भूमि स्वामी
मुन्ना पिता हल्का पता सा. देह भूमि स्वागी 2043
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमि का प्रकार सक्र भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
7
6
4
5
3
2
1
0.80
0.80
587
भूमि स्वामी
9 मढोला पिता हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी
0.75
0.75
588
10
भूमि स्वामी
प्यारी वहू वेवा परम गनेश अजुदिया राकेश पिस. परमा पिता परमा बली मां ब खुदप्यारी वहू बेवा परमा पता सा. देह भूमि स्वामी
0.72
0.72
589
11 कामता पता हल्कई पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.54
0.54
590
12
भूमि स्वामी
गनेश अजुद्दी राकेश पिता पिरूवा पता सा. डबडेरा भूमि स्वामी
0.18
0.18
591
भूमि स्वामी
13 गनेश अजुद्दी राकेश पिता पिरूवा पता सा. डबडेरा भूमि स्वामी
0.30
1.30
723
14
भूमि स्वामी
पर्वत खज्जू पिात मोना भाग्यबती भुलाबाई पिता मोना पता सा. देह भूमि स्वामी
0.10
0.76
भूमि स्वामी 741
15
0.13
0.49
16
742/2
भूमि स्वामी
मरदन पिता घसीटा पता सा. देह भूमि स्वामी खिलान पिता भुज्जी सा० मिरगावली भूमि स्वामी
0.50
0.80
745
17
भूमि स्वामी
झिरूवा पिता हजरिया पता सा. देह भूमि स्वामी
3.83
4.71
746
18 पार्वती वेवा कम्मोद मुन्नासीग पि० कम्मोदसीग
भूमिस्वामी
सुदामा सावित्री पुत्री कम्मोदसीग भुजबल सुखसीग पिता भीकमसीग जनकी वेवा भीकमसीग अनूपसीग पिता भीकमसीग सन्तोषसीग पिता
गिरवरसीग लडुसीग भूरेसीग ललनसीग जगराज पिता जनकसीग पता सा. पारेल भूमि स्वामी
1.42
1.42
747
19
भूमि स्वामी
कीरतसिंह पंचमसिंह पिस ० चालीराजा पता सा० पलेथनी भूमि स्वामी
0.03
0.03
748
20
भूमिस्वामी
कीरतसिंह पंचमसिंह पिस० चालीराजा पता सा० पलेथनी भूमि स्वामी
0.04
0.04
749
21 गुवन्दा पिता पुनुवा पता सा. देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.24
0.24
750/1
22 ऊदल पिता गोकल सा० मिरगावली भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.40
0.40
750/2
23
भूमि स्वामी
कुसुम बाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी
0.06
0.06
750/3
24
भूमि स्वामी
कुसुम बाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी
0.11
0.11
750/4
भूमिस्वामी
25 भगुंते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां भूमि स्वामी
0.10
0.10
750/5
26
भूमि स्वामी
राजू हरिबाई रश्मि पिता वीरे दीपक बसंती पूनम ना.बा. पिता वीरे बली मां ब खुद जयंती बेबा वीरे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.40
0.40
750/6
भूमि स्वामी
27 ऊदल पिता गोकल सा० मिरगावली भूमि स्वामी
0.24
0.24
751/1
भूमि स्वामी
28 सुहागरानी पति बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.18
0.18
751/2
29
भूमि स्वामी
कुसुम बाई पति दशरथ पता सा. मिरगावली भूमि स्वामी
0.39
0.39
752
30
भूमि स्वामी
बब्बू पिता कन्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.49
0.49
753
31
भूमि स्वामी
फदाली पुनु पिस. बुद्दा पुष्पाबाई पुत्री वुद्दा पता सा. देह भूमि स्वामी
0.17
0.17
754
32
भूमि स्वामी
पार्वती वेवा कम्मोद मुन्नासीग पि० कम्मोदसीग सुदामा सावित्री पुत्री कम्मोदसीग भुजबल सुखसीग पिता भीकमसीग जनकी वेवा भीकमसीग अनूपसीग पिता भीकमसीग सन्तोषसीग पिता गिरवरसीग लड्डूसीग भूरेसीग ललनसीग जगराज पिता जनकसीग पता सा. पारेल भूमि स्वामी 2044
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
सः भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
2
1
33 धोकल पिता दुर्जन पता सा. देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
34
भूमि स्वामी
रभिया बेवा पंचा भगोने हजारी तखत जमना हन्जू कुसुम गुड्डी संतोष बाई पिस . हल्कू चन्द्रानी वेवा भूमि स्वामी हल्कू पता सा. देह भूमि स्वामी 35
भूमि स्वामी
भगुंते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां भूमि स्वामी
36
भूमि स्वामी
राजू हरिबाई रश्मि पिता वीरे दीपक बसंती पूनम ना.बा. पिता वीरे बली मां ब खुद जयंती बेबा वीरे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
37
भूमि स्वामी
भगुंते पिता बल्दू पता निवासी बरोदिया कलां भूमि स्वामी
38 गोकल दशरथ बलराम पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम मिरगावली भूमि स्वामी 39 प्यारेलाल पिता मोने पता सा. देह भूमि स्वामी 40 प्यारेलाल पिता मोने पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि का प्रकार खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
4
5
3
0.68
755
0.68
0.45
756
0.45
0.70
0.70
758/1
0.35
0.35
758/2
0.05
0.05
759/1
0.05
0.05
759/2
भूमि स्वामी
0.35
0.35
758/2
0.15
760
0.15
भूमि स्वामी
762
0.79
0.79
भूमि स्वामी
18.090
40
23.750
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें , एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2045
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र.-71 अ-82-17-18-3495
::प्रारंभिक अधिसूचनाःः
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम ललोई, मगरा , बंगेला, चौकाखुर्द एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
(1 ) परियोजना का नाम
:
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
:
मालथौन
2. तहसील
: ललोई
3. ग्राम
40
4. पट. ह.नं.
4.96हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूचीःः
सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमि का प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
4
5
3
2
1
1
0.13
1.44
1104
भूमि स्वामी
परमलाल रामचंद छोटेलाल पिता कालूराम पता सा. देह भूमि स्वामी
2
0.08
0.35
1101
भूमि स्वामी
कुंवरबाई पति परम लाल साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3
0.01
0.37
1102
भूमिस्वामी
रामलाल पिता गिरधारी पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व
0.04
0.90
1099/1
भूमि स्वामी
4 गिरधारी पिता पुनु पता सा. देह भूमि स्वामी
5
0.03
0.40
1099/2
भूमि स्वामी
रामसखी पति रतनलाल सविता पति रूपचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1100
6
0.22
1.00
भूमि स्वामी
बुन्देलसिंह पिता रतिरामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
7
0.01
0.80
भूमि स्वामी 966
जगदीश पि. खेमचंद रामसखी कविता पुत्री खेमचंद रामकली बेवा खेमचंद साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
967
8
0.09
1.48
भूमि स्वामी
विनोद कुमार पिता कोमलचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2046
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
2
9 नरेन्द्र सुरेन्द्र पिता रामगुलाम आरती पुत्री रामगुलाम हीराबाई बेवा रामगुलाम पता सा. देह भूमिस्वामी
10 प्रेमबाई बेवा गनेशसींग रामकली गयाबाई पिता गनेश सींग सा. देह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11 धनसींग पिता पूरनसिंह दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी
12 इन्द्राजसिंह पिता पूरनसिंह दांगी पता सा. देह भूमिस्वामी
13 पहारी पिता खुटटन कोटवार पता सा . देह भूमि स्वामी
14 जयाबाई बेवा सुक्का शीलाबाई मोतीबाई पिता सुक्कापता सा. देह भूमि स्वामी
15 त्रिलोकसींग ना.वा. पिता पालक बलवंत सींग पत्ता सा. देह भूमि स्वामी
16 सम्मरसींग पिता प्रहलादसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
17 रामकृपाल पिता धोकलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
18 वीरेन्द्र पिता नेतराम दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी
19 वीरेन्द्र पिता नेतराम दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी
20 शालकराम पिता अरजन पता सा. देह भूमि स्वाभी 21 रामसींग पिता शिवप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
22 कीरतसींग पिता चित्तरसींग दयाराम प्रभु शिवा पिता परवतसींग रामरानी बेवा परतापसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
23
पता सा. देह भूमि स्वामी मुनीमसींग हलकाई शिवराजसींग पिता बट्टूसींग 24
पता सा. देह भूमि स्वामी गुनीमसींग हलकाई शिवराजसींग पिता बट्टूसींग 2.5 कृपाराम पिता ओमकार सींग पता सा. देह भूमि स्वामी
26 वीरसींग पिता प्रहलादसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
27 भोगा पिता भैयालाल दामोदर दशरथ कलीबाई गुड्डीबाई पिता भैयालाल लक्ष्मीबाई बेवा पुन्ना गंगाराम राजाराम तारा पिस. पुन्ना हरकिशन श्यामबाई पिता भोपत पता सा. देह भूमि स्वामी 29
28 रतीबाई बेवा भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी रामसींग पिता भैयालाल दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
30 मालतीबाई पति मुंशलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
31 गजेन्द्रसिंह पिता तोरनसिंह
32 प्रकाशचंद पिता बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
33 धोकाबाई बेवा बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
खसरा
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
7
4
3
5
6
968/2
0.40
0.04
भूमि स्वामी
973/3
0.10
0.10
भूमि स्वामी
977/1
1.80
0.10
भूगि स्वामी
977/2
3.95
0.11
भूमि स्वामी
926
1.75
0.03
भूमि स्वामी
0.20
0.14
986/1
भूमिस्वामी
0.40
985/3
0.04
भूमि स्वामी
0.10
0.10
1013/1
भूमिस्वामी
2.58
1015
0.15
भूमिस्वामी
1016/1
0.49
0.11
भूमिस्वामी
0.50
0.06
1016/2
भूमिस्वामी
1018
0.38
0.04
भूमि स्वामी
1.34
0.10
1020/3
भूगि स्वामी
839
1.45
0.09
भूमिस्वामी
840
0.08
2.05
भूमि स्वामी
1.47
0.05
841
भूमि स्वामी
843
1.62
0.09
भूमिस्वामी
825/1
1.59
0.14
भूमिस्वामी
0.05
1098/1
1.15
भूमि स्वामी
0.87
0.09
985/1
भूमि स्वामी
3.87
249/1
भूमि स्वामी
0.03
250/1
2.03
0.08
भूमि स्वाभी
0.4
251/4
भूमि स्वामी
0.28
3.67
255
0.05
भूमि स्वामी
256
1.21
0.16
भूमिस्वामी 2047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
2
34 अरविन्द पिता धीरजसींग सुषमा प्रीति पुत्री धीरजसींग संतोषरानी बेवा धीरजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
35 साहबसींग पिता दौलतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
36 संतोष कुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी
37 संतोष कुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी
38 संतोष कुमार पिता प्रकाशचंद पता सा. देह भूमि स्वामी
39 गोवरधन पिता मिट्टू पता सा. देह भूमि स्वामी 40 प्रकाशसिह पिता ब्रम्हानंद
41
स्वामी बादलसिंह पिता रतिरामसिंह पता सा. देह भूमि 42 जयसिंह पिता बृजलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
43 बादलसिंह पिता रतिरामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
44 बादलसिंह पिता रतिरामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
45 लाखनसिंह पिता मानसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
46 मंदिर श्री महावीर जी मु. पुजारी विन्द्रावन पिता गजाधर प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा. देह भूमि स्वामी
47 राममनोहर बा. गुरनाम विकास सोनम राधिका नाबा पिता इन्दराजसींग पालक व खुद मां राधाबाई बेवा इन्दराज सींग दांगी नंदकिशोर फेरनसींग गुड्डी रूपवती सुशीला पिता धीरजसींग सावित्रीबाई बेवा धीरजसींग दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी
48 रामनाथ पिता मानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 49 शोभाराम पिता प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
50 शिवनारायन पिता विन्द्रावन पता सा. देह भूमि स्वामी
51 लखनसींग पिता मानसींग धीरजसींग पिता पूरनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
52 रनविजयसींग पिता लखनसींग पता सा. देह भूमिस्वामी
53 मुन्नासिंह पिता झगडूसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
54 शालकराम पिता अरजन पता सा. देह 55 राघवेन्द्र पिता नत्थूसिंह भूरी बेवा नत्थूसिंह साहबसिंह पिता जगन्नाथ पता सा. देह 56 इन्द्राजसिंह पिता पूरनसिंह दांगी पता सा. देह भूमिस्वामी
57
भूमि का प्रकार खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
4
6
7
5
3
0.02
257/1
1.75
भूमिस्वामी
0.08
1.66
258/1
भूमि स्वामी
0.05
259
0.01
भूमि स्वामी
0.08
261
1.68
भूमिस्वामी
0.08
260
2.68
भूमि स्वामी
1.28
0.10
795
भूमिस्वामी
3.44
796
भूमि स्वामी
0.22
780
1.15
0.03
भूमि स्वामी
785/2
1.00
0.11
भूमि स्वामी
779
1.18
0.08
भूमिस्वामी
0.40
0.04
778
भूमिस्वामी
0.80
0.13
876/3
भूमिस्वामी
0.10
888
1.42
भूमि स्वामी
886/1
0.67
0.10
भूमि स्वामी
0.08
923
1.21
भूमि स्वामी
925
1.75
0.16
भूमिस्वामी
928
2.46
0.14
भूमिस्वामी
989
2.57
0.16
भूमिस्वामी
0.06
0.60
971
भूमिस्वामी
0.18
2.28
1002
भूमिस्वामी
0.05
0.46
1019
भूमि स्वामी
0.78
0.03
252
भूमि स्वामी
0.47
985/2
0.01
भूमिस्वामी
73.85
4.96
भूमि स्वामी [भाग 1 2048
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 23.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागरं के कार्यालय में किया जा सकता है । 2049
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र. -72 अ-82-17-18-3484
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम ललोई, मगरा , बंगेला, चौकाखुर्द एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण
(2)
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पट. ह.नं.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाभ
सक्र.
2
1
1 मुन्नालाल पिता नाथूराम पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
2 लालचंद पिता फुन्दी पता सा. ढावरी भूमि स्वामी 3 प्रेमनारायण पिता काशीराम ओंकार पिता नाथूराम गुड्डी बाई उर्मिलाबाई पुत्री नाथूराम शकुन दुलैया बेवा भूमि स्वामी नाथूराम भदई पिता जूजे पता सा. देह भूमि स्वामी
4
बबलू पिता लच्छू पता सा. देह भूमि स्वामी 5 कुन्दन पिता पन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6 सुलोचना पिता भगवानदास सा. ढावरी भूमि स्वामी
7 मुन्ना पिता मोहन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
8 घसीटे अरजन पिता वंशी अमानोबाई बेवा वंशी : मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
:
सागर
:
मालथौन
चन्द्रापुर
44
194.03 हे.
::अनुसूचीः:
भूमिका प्रकार खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
4
6
7 3
5
158/1
0.03
0.03
भूमि स्वामी
0.07
141/3
0.07
भूमि स्वामी
0.08
0.08
85/1
भूमि स्वामी
33/2
0.08
0.08
भूमि स्वामी
0.08
0.08
153/2
भूमि स्वामी
0.1
0.1
147/2
भूमि स्वामी
0.2
0.2
269
भूमि स्वामी
0.22
0.22
151
भूमि स्वामी [भाग 1 2050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भूमिका प्रकार भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
2
पता सा. देह भूमि स्वामी
0.22
0.22
104
9
भूमि स्वामी
तुलसी दीना लछमन पिस. पलटू पता सा. देह भूमिस्वामी
0.25
0.25
257
10
भूमि स्वामी
कस्तूरीबाई पति कुन्दनलाल पता सा. ढावरी शासकीय पट्टेदार
0.06
0.06
भूमि स्वामी
11 पप्पू पिता लच्छू पता सा. देह भूमि स्वामी
0.27
0.27
156
12
भूमिस्वामी
गुलाब पिता भूरत पता सा. ढावरी शासकीय पट्टेदार
0.29
0.29
157
13
भूमि स्वामी
मूलचंद पिता भगवानदास पता सा. ढावरी शासकीय पट्टेदार
0.08
0.13
159
14 मुन्नालाला पिता सादू पता सा . देह शासकीय
भूमि स्वामी
पट्टेदार
0.2
0.20
331/1
भूमि स्वामी
15 लक्ष्मन पिता रल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी
0.31
0.31
261
16
भूमि स्वामी
हल्काई पिता सुकलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.04
0.32
173/1
भूमि स्वामी
17 रूपसींग पिता प्रेमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.32
0.32
266
18
भूमि स्वामी
रामवती पति कनईलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.33
0.33
110
19
भूमि स्वामी
किशोरी पिता गुमान पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
0.35
0.35
119
20
भूमि स्वामी
हरीशंकर पिता रक्खू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.35
0.35
262
21
भूमि स्वामी
लछमन पिता देवकरन पता सा. देह भूमि स्वामी
0.35
0.35
264
भूमिस्वामी
22 रगवीर सीता पिता दुरजन पता सा. देह भूमि स्वामी
0.03
0.35
178
23
भूमि स्वामी
बलीराम पिता हल्काई पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
24
0.15
0.36
174
भूमि स्वामी
कुसुमरानी बेवा खिलान सिगसा सागौनी सरोजरानी पति माखनसींग पता सा. ढावरी भूमि स्वामी
0.37
0.37
167
25
भूमि स्वामी
कुन्दन कोमल पिसा भूरा पता सा. ढावरी भूमि स्वामी
0.37
0.37
245
26
भूमि स्वामी
शंकर पिता अरजन पता सा. देह भूमि स्वामी
0.38
0.38
82
27
भूमि स्वामी
तुलसी पिता पलटू पता सा. देह भूमि स्वामी
0.39
0.39
268
28
भूमिस्वामी
राजबाई पिता लच्छू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
0.03
161
0.4
29 सतनामसींग पिता रघुवीरसींग पता सा. देह
भूमि स्वामी
0.4
0.4
267/2
30
भूमि स्वामी
शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी गोलू पिता कनई पता सा. देह भूमि स्वामी
1.09
1.09
75/1
31
भूमिस्वामी
सियाबाई, गंगाबाई पिता खूबा सुमित्राबाई बेवा खूबा धमेन्द्र राहुल मनोहर पिता किसना कविता पुत्री किसन गीताबाई बेवा किसना भूमि स्वामी
0.4
0.4
75/2
32
भूमि स्वामी
भू-राजस्व स्वामी सुम्मेर ना.बा. बल्द वलीशंकर पता सा. देह भूमि
0.4
0.4
26
33
भूमि स्वामी
जयराम पिता हल्काई पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
0.42
0.42
77/1
34
भूमि स्वामी
बहादुर पिता हरदास पता सा. देह भूमि स्वामी
0.42
0.42
77/2
भूमिस्वामी
35 प्रभू पिता रल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी
0.43
0.43
152
36
भूमि स्वामी
राजेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह पिता माखनसिंह जाति यादव पता सा. ढावरी भूमि स्वामी
0.44
0.44
19
37
भूमि स्वामी
प्रेमनारायण पिस. कासीराम पता सा. देह 2051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
2
शासकीय पट्टटेदार से भूमि स्वामी
38 रूपसिंह पिता प्रेमसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी 39 अशोक सीताराम दिनेश सुनीता बैजन्ती शारदा पिता मनु कुंवरबाई बेवा मनु शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
40 मनीराम रमेश पिता काशीराम जाति यादव पता सा चन्द्रापुरा भूमि स्वामी
41 छोटेलाल पिता कल्यान जाति यादव पता सा ढावरी भूमि स्वामी
42 हल्काई पिता कल्यान जाति यादव पता सा ढावरी भूमि स्वामी
43 सरोजरानी पति माखन पता सा देह भूमि स्वामी 44 रतीराम पिता नत्थू पता सा देह भूमि स्वामी 45 नथूवा पिता गनेश पता सा देह भूमि स्वामी 46 बाबूलाल पिता कुट्टी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
47 बहादुर कल्लू पिता परमू पता सा ढावरी भूमि स्वामी
48 श्रीदेव पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर बाके देह मुह. आजाद कुमार पिता ज्ञानकुमार पता सा. देह भूमि स्वामी
49 शिवकुमार पिता अमरसींग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
50 शिवशंकर पिता अमरसींग पता सा . देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
51 श्यामसुन्दर पिता जमना प्रसाद पता सा. मेहर भूमिस्वामी
52 कड़ोरी पिता आलभ पता सा. देह भूमि स्वामी 53
54 अम्बिाप्रसाद पिता जगन्नाथ प्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी
55 हल्काई पिता धन्से नथूवा पिता परंमा पता सा. देह भूमि स्वामी
56 बैजनाथ पिता पंचम पता सा. ढावरी शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
57 मिठू पिता सुक्के पता सा देह भूमि स्वामी 58 फुल्ले पिता रामलाल पता सा देह भूमि स्वामी 59 रामकिशोर सुम्मेर पिता शंकर पता सा देह भूमि स्वामी
60 रामसींग पिता भगोनी पता सा देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
61 मुन्ना पिता मोहनलाल भौरेप्रसाद बाबूलाल सीताराम पिस. भैयालाल सुहागरानी बेवा भैयालाल भूमि स्वामी
62 मेंदाबाई बेवा परम चन्दाबति पुन्नीपरम पता सा. देह भूमि स्वामी
63 परम पि. लालसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
64 सरदार सीताराम पिता हल्काईब्दाकाबाई रूकमणीबाई पिता हल्काई ज्ञानबाई बेवा हलकाई पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिका प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
7
6
4
5
3
0.02
0.46
173/2
भूमि स्वामी
0.25
0.25
118
भूमि स्वामी
0.45
0.51
166/1
भूमिस्वामी
0.45
0.52
166/2
भूमि स्वामी
0.52
0.52
166/3
भूमि स्वामी
0.55
0.55
168
भूमि स्वामी
0.55
0.55
272
भूमि स्वामी
0.4
0.4
77/3
भूमि स्वामी
0.44
0.44
131/3
भूमिस्वामी
0.3
141/2
0.59
भूमि स्वामी
0.6
0.6
328/2
भूमि स्वामी
0.16
33/4
0.16
भूमिस्वामी
0.44
0.44
309
भूमिस्वामी
0.15
0.6
233/2
भूमि स्वामी
0.37
270
0.37
भूमि स्वामी
0.21
0.21
271
भूमि स्वामी
0.61
0.61
293
भूमिस्वामी
0.61
0.61
252
भूमिस्वामी
0.04
0.61
17
भूमि स्वामी
0.22
0.22
259
भूमि स्वामी
0.62
0.62
328/1
भूमि स्वामी
0.63
0.63
40/1
भूमि स्वामी
0.4
0.4
242
भूमिस्वामी
0.65
0.65
316
भूमिस्वामी
0.63
0.63
40/2
भूमि स्वामी
0.46
0.46
72/3
भूमि स्वामी
0.04
0.04
69
भूमि स्वामी 2052
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
2
1
65 गंगा अनन्दी पिता रल्ली भूमि स्वामी भू- राजस्व 66 गनेश पिता देवकरन पता सा. देह भूमि स्वामी 67
स्वामी रामाधार पिता राजाराम पता निवासी ग्राम भूमि 68 किशोरी पिता बारेलाल पता सा. शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
69 जगदीश अनीता सरोज सावित्री सत्यवती सभी पिता अच्छेलाल मालती बेवा अच्छेलाल भूमि स्वामी
70 कपना पिता अम्बिका प्रसाद पता सा. देह शासकीय पट्टेदार
72 मीराबाई पति अम्बिकाप्रसाद पता सा.देह शासकीय पट्टेदार
74 ओसाब सिंह पि.गुलाब सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम
77 तारारानी पति चेतू पता सा. देह भूमि स्वामी 79 बदीपसाद पिता छोटेलालयादव पता सा.ढावरी भूमि स्वामी
81 कृष्णा बाई पुत्री देवीप्रसाद
82 गेवर्धन पिता कनई भूमि स्वामी
83 लोकमन इमरत ताराबाई कल्लोबाई पिता गौरीशंकर
84 श्याम पिता निरभय पता सा. देह भूमि स्वामी 85 मुन्ना पिता मोहनलाल भूमि स्वामी 86 नरेन्द्र सिह पिता माखन
भूमिस्वामी
87 शंकर पिता अरजनविनायण वारी बेवा अरजन पता सा. देह. भूमि स्वामी
88 सियाबाई भागबाई दयाबाईबेडीबाई पुत्री खिलानसीग गुलाबसीग पिता दुरगसीग पता सा. हमुमात पहाडी माल गु. भूमि स्वामी 89 बैजनाथ पिता पंचम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
90 ज्योति पिता लखनसिह राजपूत पता सा. वांदरी भूमि स्वामी
91 ममताबाई पति महेन्द्रकुमार
पता सा.देह
92 गुटिया पिता भुडवल
93 सूरज पिता खुमान पता सा. देह भूमि स्वामी 94 बादलसीग पिता गजराजसीगराजपूत पता सा- दह
95 कौसमबाई पति मुकीम खां पता सा . देह भूमि स्वामी
96 सुक्के पिता भावसिग पता सा. देह. भूमि स्वामी 97 पता सा. देह
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नं.
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
6
7 5
4
3
0.6
0.6
256
भूमि स्वामी
0.7
0.7
282
भूमि स्वामी
0.15
0.74
233/1
भूमि स्वामी
0.4
0.4
279
भूमिस्वामी
0.8
0.8
274
भूमि स्वामी
0.81
0.81
294
भूमि स्वामी
0.81
0.81
295
भूमि स्वामी
0.81
0.81
357
भूमिस्वामी
0.81
0.81
67
भूमि स्वामी
0.81
0.81
171
भूमिस्वामी
0.31
0.61
361
भूमिस्वामी
0.83
0.83
267/1
भूमि स्वामी
0.3
0.3
98
भूमि स्वामी
0.84
287
0.84
भूमिस्वामी
0.84
319/1
0.84
भूमि स्वामी
0.48
0.48
149
भूमिस्वामी
0.38
0.38
165
भूमि स्वामी
0.87
0.87
106
भूमिस्वामी
0.12
0.88
180
भूमि स्वामी
0.92
132/4
0.92
भूमिस्वामी
0.45
0.95
351
भूमिस्वामी
0.26
0.26
80
भूमि स्वामी
0.7
0.7
311
भूमि स्वामी
0.78
303
0.78
भूमिस्वामी
1.01
1.01
102
भूमिस्वामी
0.1
0.1
333/2
भूमि स्वामी
0.7
0.7
334/2
भूमि स्वामी
1.05
1.05
315
भूमिस्वामी
1.05
1.05
273
भूमि स्वामी
0.1
0.1
358
भूमि स्वामी 2053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
स्वामित्व का प्रकार
3
2
98
भूमि स्वामी
कन्छेदी पिता नोनीतरामगडरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
99
भूमि स्वामी
कोमल चंद गुलाबचंद पिसा. दीपचंद
भूमि स्वामी
पता सा. देह
भूमि स्वामी
100 अमरसिग पिता दंगल
101
भूमि स्वामी
जस्से पिता भावसिग पता सा. देह भूमि स्वामी 102
भूमि स्वामी
कुदऊ बारेलाल गुबन्दीराजधर पिता जालम
भूमि स्वामी
प्रभा सुबधा पिता जालम
भूमि स्वामी
पता सा. देह
103
भूमिस्वामी
जगदीश श्रीराम वा रामाधार ना वा पुत्री दुन्दाबाई चंदाबाई ना विनीता वंदना नाबा पिता कुर्रे वली व भूमि स्वामी खुद मां सकुनबाई बेवा कुर्रे पता सा देह भूमि स्वामी
104
भूमि स्वामी
चन्द्ररानी पति लालचंद पता सा. ढावरी भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
105 शिरवरचंद पिता पूरन पता सा. देह भूमि स्वामी 106 तुलसीराम नाबा पिता व पा हरदयाल पिता बारेलाल पता सा. ढावरी भूमि स्वामी 107
भूमिस्वामी
गुलाब राकेश पिता राजकुमार
108
भूमि स्वामी
चतुर्भुज पिता पन्नालाल
पता निवासी ग्राम
भूमि स्वामी
109
भूमि स्वामी
कुसमरानी वेवा खिलान सीग
भूमि स्वामी
पता सा०ढावरी
110
भूमि स्वामी
सुक्के जस्ता हरिया खुमान पिता भावसीग बडी बहू बेबा भावसीग मलखान वर्षा पिता तुलसीराम धनाबाई बेबा तुलसीराम
111
भूमि स्वामी
छोटेलाल पिता सुकलाल
भूमि स्वामी
पता सा.देह
112 जगन गनेश लछमन किशोरीनंन्नीबाई ललताबाई गुलाब
113 नारायप्रसाद पिता नोनीतरामगडरिया
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
पता सा. देह
भूमिस्वामी
114 मलखान वर्षा पिता तुलसीराम धनाबाई बेबा तुलसीराम
115 हरीराम पिता बंसते
116 नाथूराम गुलाबबाई पिता परम पता सा. देह . शासकीय पट्टेदार
117 रामदास पिता लच्छू. पता सा. देह भूमि स्वामी 118 शिवदायल जगदीश गुन्वतीअगूरीबाई पिता वसन्ते काशीबाई वेवा वसन्ते पता सा. देह भूमि स्वामी 119 हल्काई पिता धनसे पता सा. देह भूमि स्वामी 120 गनेशी बेवा पहारी रामलालफूलसिग प्रकाश ना.बा.
भूमिका प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
6
7
5
4
1.06
1.06
307
0.86
0.86
63
0.2
0.2
333/1
0.8
308
0.8
1.08
1.08
265
0.28
0.28
101
0.6
111
0.6
0.2
0.2
117
0.6
1.1
30
0.55
1.1
141/1
1.11
1.11
127
1.11
1.11
123
0.68
0.2
362
0.72
0.72
362
0.43
0.43
155
0.74
1
162
0.17
163/2
0.17
0.91
92
0.91
0.32
0.32
323
330
0.85
0.85
0.8
0.8
306
भूमि स्वामी
0.02
0.1
337/1
0.05
337/2
0.5
0.05
0.3
337/3
भूमि स्वामी
0.28
0.1
342/1
भूमि स्वामी
0.78
280
0.78
भूमिस्वामी
0.95
94
0.95
भूमि स्वामी
1.2
1.2
25
भूमि स्वामी
1.2
320
1.2
भूमि स्वामी
1.2
1.2
64/2
भूमि स्वामी
1.2
84
1.2
भूमिस्वामी
1.2
1.2
103
भूमि स्वामी 2054
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
सक्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
3
2
पिता पहारी पा . मां गनेशी पता सा. उमरई भूमि स्वामी
121
भूमि स्वामी
राजेन्द्रकुमार पिता हल्कईमुकेश पि. कल्लू रामकिशोर ना.बा. पालक पिता शंकर पता सा. देह भूमिस्वामी
122
भूमिस्वामी
प्रकाश कौशल्या प्रियंका सभीपिता हरीराम कमलरानी बेबा हरीराम भूमि स्वामी
123
भूमि स्वामी
बाबूलाल पिता दुरजन पता सा. देह भूमि स्वामी 124
भूमिस्वामी
पंचे पिता भुजवल पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
125
भूमि स्यामी
घसीटे अरजन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार 126
भूमिस्वामी
उत्तम पिता पूरन
पता सा. देह
127 कुंजी पिता कुदऊ
128 गंगाराम पिता गनेश
पता सा. ढावारी भूमि स्वामी
129 प्रभू पिता मोतीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी 130 रल्ली पिता धोकल
पता स. ढोवारी
भूमि स्वामी
131 प्रमोद कुमार विनोद कुमार मुलायम नेमीचंद रिषव कुमार रज्यू कुमार शीलाबाई कमलाबाई वियाबाई पिता सुन्दरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
132 दीना पिता पल्टू
पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी 133 दीनदयाल पिता प्यारेलाल पता सा. असौली भूमि स्वामी
134 राहुल आरती भारती सध्या सभी ना० बा ० पिता गरिवर ऊषाबाई बेबा गिरवर सीग
135 नथू पिता चेतु देवाई बेबा चेतू सतनाम सीताराम तेजसीग लाखन आजाद गनेश पिता आनंदी भूमि स्वामी
136 हलकाई छोटेलाल पिसा. सुखलाल रवेरावारी बेवा 137 मानसीग मोतीलाल पिता चूरापप्पू पिता रामसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
138 चौदा पिता सुक्कापता सा. देह भूमि स्वामी 139 गुलाब वीरन शिवल नन्नीबाईमुलाबाई सहोद्राबाई सन्तोषबाई
140 हरीदास पिता पन्नालाल पता सा. ढावरी भूमि स्वामी
141 राजकुमार पिता छोटेलाल
142 मुन्ना रतीराम पिता हल्काई हल्लीबाई पि० हल्काई
भूमिका प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
4
5
0.88
1.2
348
0.85
1.2
349
0.97
1.21
350
0.1
1.21
235
0.16
1.21
237
0.15
85/2
0.15
1.06
1.06
88
भूमि स्वामी
1.16
1.16
304
भूमिस्वामी
1.14
1.14
112
भूमि स्वामी
0.07
0.07
114
भूमिस्वामी
0.3
0.3
96
भूमिस्वामी
0.12
0.12
99
भूमिस्वामी
0.8
0.8
258
भूमि स्वामी
0.33
0.33
260
भूमि स्वामी
1.25
322
1.25
भूमिस्वामी
0.86
0.86
81
भूमि स्वामी
0.4
0.4
310
भूमिस्वामी
1.27
1.27
90
भूमिस्वामी
0.57
0.57
47
भूमि स्वामी
0.26
1.3
247
भूमि स्वामी
0.99
0.99
93
भूमि स्वामी
0.38
1.31
172
भूमि स्वामी
1.32
1.32
325
भूमिस्वामी
0.46
0.46
49
भूमि स्वामी
0.94
1.38
154
भूमि स्वामी
0.33
0.61
360
भूमि स्वामी
0.34
0.34
105
भूमिस्वामी भाग 1 ]
2055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
2
पता निवासी ग्राम
भूमि स्वामी
142 मुल्लूपिता मानसीग गनेशप्रेभबाई पिता मानसीग 143 ग्याप्रसाद पिता रघुनाथ पता सा- देह भूमि स्वामी 144 सीताराम पिता पंचम
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
6
7 4
5
3
0.2
0.2
148
भूमिस्वामी
150
0.85
0.85
भूमि स्वामी
0.81
0.81
241
भूमि स्वामी
0.96
249
1.45
भूमि स्वामी
0.1
1.05
भूमि स्वामी 132/5
145 सुनील अनिल लखन पिता जाहर सा०ढावरी 146 पप्पूपिता आनंदी
जाति कुशवाहा
147 गोदनसीग पिता गजराजसीग
पता सा. देह
भूमि स्वामी
148
लछमन रामसखी मुन्नीबाई सभी पिता चेतु देवबाई बेबा चेतु
भूमिस्वामी
149 रतन पिता परसादी
पता सा. देह
भूमि स्वामी
150 फूलचंद पिता गंगाराम पता सा. ढावरी भूमि स्वामी
151 हरदास पि भैयालाल
152 देवीसिग पिता चुन्जे पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
153 अमोल शेरसीग पिता धनसिग रामा पुत्री गनेशपरसादी बेवा धनसीग पता सा.ढावरी भूमि स्वामी
154 रमेश पिता मोतीलाल
0.1
132/6
1.08
भूमिस्वामी
73
0.8
0.8
भूमि स्वामी
0.71
317
0.71
भूमिस्वामी
0.40
0.36
331/2
भूमि स्वामी
0.40
334/1
0.40
भूमि स्वामी
0.74
336
0.74
भूमिस्वामी
0.47
276
0.47
भूमि स्वामी
1.08
277
1.08
भूमिस्वामी
0.48
0.48
83
भूमि स्वामी
0.58
275
0.58
भूमि स्वामी
0.52
0.52
301
भूमि स्वामी
1.60
1.60
142
भूमिस्वामी
1.05
1.05
41
भूमिस्वामी
0.39
0.39
107
भूमि स्वामी
109/1
1.60
1.60
भूमि स्वामी
1.20
1.20
भूमि स्वामी 46/1
पता सा. देह भूमि स्वामी
155 दुरजन पिता हल्के
पता सा. देह भूमि स्वामी
156 जसरथ पिता तुलई पता सा. देह भूमि स्वामी 157 रामदास पप्पू बल्लू कमलाबाई सियाबाई वा हल्के भाई
158 अरजन पिता वंशी
पता साकिन देह
159 नारायण देवी अशोक सभी पिता कडारी तुलसा बेबा कडौरी चरन राजाराम पिता गुलाब 160 भैरोप्रसाद बाबूलाल सीताराम पिता भैयालाल सुहाग-
रानी बेवा भैयालाल पता सा. देह
161
सियाबाई गंगाबाई पिता खूबा सुमित्राबाई बेबा खूबा धरमेन्द्र राहुल मनोहर पिता किसना कविता पुत्री किसना गीताबाई बेबा किसना
0.35
0.35
95
भूमिस्वामी
1.02
263
1.02
भूमिस्वामी
0.61
298
0.61
भूमि स्वामी
1.64
1.64
300
भूमि स्वामी
1.57
1.57
321
भूमि स्वामी
1.01
240
1.01
भूमि स्वामी
0.56
0.66
250/2
भूमि स्वामी
0.87
52
0.87
भूमि स्वामी
0.98
0.98
70
भूमिस्वामी
0.67
318
0.67
भूमिस्वामी
0.08
319/2
0.08
भूमि स्वामी
1.09
75/1
1.09
भूमि स्वामी 2056
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
स्वामित्व का प्रकार
2
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
162
भूमि स्वामी
मुरलीधर पिताकुट्टी
पता सा. ढावरी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
163
भूमि स्वामी
शिवलाल पिता पुनू सीताराम पिता हल्काई
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
164
भूमिस्वामी
पंचे पिता टुन्डे
भूमि स्वामी
पता सा. देह
165
भूमि स्वामी
राजबहादूर बिजयबहादुर पितालाखनसीग
भूमि स्वामी
पता सा.देह
166 कुन्दन पिता लच्छू
पता सा. ढावरी
167 सुक्के पिता अजुद्दी
पता सा.देह
168 भूरा कुन्दन कोमलपिता भूरा वसदेवा पता सा.ढावरी भूमि स्वामी
169 चौदा आशा रम्भू पिस. सुक्के बडी बहू बेवा हल्के पता सा. देह भूमि स्वामी
170 डगई पिता सुकलाल
171 मुन्ना जयराम सभी पिता रतन भूमि स्वामी 172 कडोरी पिता मनू
173 सतनाम सीताराम तेजसीग गनेश लखन आजाद पिता आनंदी सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
174 नाथूराम पिता नारायण सिग
पता सा. देह
शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
175 विक्रमपिता घूमन
176 दीपक पिता बखते
177 कडोरी पन्चोबाई मलतीबाईवा ०फित्ताबाई चिन्ना गोटी नावा ० पिता बलू पा० व खुद माँ गोरीबाई वेवा बलू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
178 दुरजन पिता दमरू पता सा. देह भूमि स्वामी 179 सोनाबाई पति श्याम
पता सा. देह
180 मोहन पिता रामचरन
पता सा . ढावरी
181 हल्लूपिता मोहनलाल राजू अमित अनीता अगूरी सभी ना० बा0 जमुनाबाई बेबा हरीराम 182 हरीराम पिता प्यारेलाल
भूमिका प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
4
6
5
3
0.21
0.21
312
0.4
0.4
124
1.2
1.2
108/1
0.43
0.43
131/2
0.14
132/2
0.14
0.6
0.6
48
0.04
0.04
68
1.21
1.21
51
0.32
0.46
345
1.21
292
1.21
0.61
0.61
297
0.34
0.34
97
भूमि स्वामी
1.58
100
1.58
भूमि स्वामी
1.29
65
1.29
भूमिस्वामी
66
0.23
0.23
भूमि स्वामी
0.33
0.33
163/1
भूमि स्वामी
2.00
2.00
296
भूमि स्वामी
0.80
0.80
115
भूमि स्वामी
1.82
2.01
248
भूमि स्वामी
1.84
1.84
299
भूमिस्वामी
0.80
0.80
278
भूमिस्वामी
1.22
324
1.22
भूमिस्वामी
0.25
0.25
158/2
भूमिस्वामी
1.28
302
1.28
भूमि स्वामी
0.35
0.35
305
भूमि स्वामी
0.14
0.14
313
भूमि स्वामी
0.58
0.58
79
भूमिस्वामी
0.90
1.21
130
भूमिस्वामी
2.05
327
2.05
भूमि स्वामी
2.12
2.12
326
भूमि स्वामी
0.75
0.88
244
भूमि स्वामी
0.94
0.94
286
भूमिस्वामी
0.4
122
0.4
भूमि स्वामी
1.76
1.76
129
भूमि स्वामी
0.51
1.62
57
भूमि स्वामी
0.82
0.82
89
भूमि स्वामी 2057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
2
1
183 मूलचंद पिता भगवानदास सा० ढावरी भूमि स्वामी
184 गोवर्धन पिता भैयालाल सा देह भूमिस्वामी 185 राजू पिता गोकल
186 गुलामचंद पिता सुन्दरलाल
187 प्रभु पिता रल्ली
भूमि स्वामी
188 लटोरी गोवर्धन पिता हीरालालसुमत्राबाई बेवा हीरालाल
189 रामबती बाई पति नौनित राम
पता सा. देह
190 गुलाब सन्तोष सुखलाल घसीटी सरस्वती गौरा सभी पिता भगोले चिरोजा बाई बेबा भगौनी 191 पिता दरऊ भागबाई वेवादरऊ
192 लछमन पिता रल्ली .
पता सा. देह
भूमि स्वामी
193 गजराज सिग पिता फुन्दीलाल
194 रामशरण पिता रल्ली
195 नाथूराम गुलाब बाई पिता परम हलकई पिस. धनसे
पता सा. देह
भूमि स्वामी
196 माखनसीग पिता बाबूलाल
भूमिका प्रकार
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
5
6
4
3
0.62
0.62
147/1
भूमि स्वामी
1.7
1.7
164
भूमि स्वामी
1.78
2.33
31
भूमिस्वामी
2.35
2.35
32
भूमिस्वामी
0.88
0.88
71
भूमि स्वामी
1.00
1.00
78/2
भूमि स्वामी
0.8
0.8
86/1
भूमि स्वामी
0.2
0.2
86/2
भूमि स्वामी
0.88
87
0.88
भूमि स्वामी
1.46
72/2
1.46
भूमि स्वामी
1.00
1.00
72/1
भूमिस्वामी
0.52
2.02
342/2
भूमि स्वामी
1.18
2.02
58
भूमि स्वामी
1.52
283
1.52
भूमिस्वामी
0.4
0.4
36
भूमि स्वामी
0.22
0.22
38
भूमिस्वामी
2.71
2.71
78/1
भूमि स्वामी
0.65
0.65
64/1
भूमिस्वामी
0.47
0.47
332
भूमिस्वामी
0.16
0.16
144
भूमि स्वामी
0.46
0.46
146
भूमि स्वामी
1.35
1.78
251
भूमि स्वामी
1.29
1.29
255
भूमि स्वामी
1.20
1.20
108/2
भूमि स्वामी
0.30
0.30
भूमि स्वामी 109/2
पता सा०ढावरी
भूमि स्वामी
माखन लाल पिता बाबूलाल
भूमि स्वामी
197 घसीटा पिता बंशी
पता निवासी ग्राम
भूमि स्वामी
198 यशपाल पप्पू पिता बसंतसीगसुमंत्राबाई बेवा बसंतसीग पता स.देह भूमि स्वामी 199
0.02
0.60
173/3
भूमि स्वामी
0.07
175/1
0.13
भूमि स्वामी
0.07
0.14
175/2
भूमि स्वामी
0.13
0.07
175/3
भूमि स्वामी
1.13
1.22
243
भूमि स्वामी
0.66
0.56
250/1
भूमिस्वामी
1.02
1.02
253
भूमि स्वामी
0.6
254
0.6
भूमि स्वामी
0.4
281
0.4
भूमि स्वामी
3.48
356
4.14
भूमि स्वामी
1.02
1.02
भूमि स्वामी 125
रामकली बेवा अच्छेलालरामसेन रामनाथ रामनाथ पिस . अच्छेलाल
पता सा. ढावरी
200 चतुर्भुज / कुट्टी पता सा. ढावरी
2.42
143
2.42
भूमि स्वामी
0.77
0.77
170
भूमि स्वामी
0.12
0.12
128
भूमि स्वामी 2058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
2
भूमिस्वामी
201
महेन्द्र कुमार पितासुकलाल
पता सा.देह
202
मेहगू पिता सुखदीन
पता सा.देह .
203 मुन्नी पिता कुदऊ
204 जगन पिता हल्काई पता सा ० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
205 गनेश पिता कुदऊ
206 लटोरी व फूलाबाई ना.बा.पिता गम्पे पा. खुर्द मां सिन्नीबाई बेवा गम्पे पता सा. देह भूमि स्वामी पता सा. देह
207 रतनसिंह पि.रामगुलाम पता निवासी ढाबरी भूमि स्वामी
208 सीताराम पिता रामचरन पता सा. ढावारी भूमि स्वामी
209 चतुर्भुज पिता कुट्टी
210 उदले पिता रन्जीत पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
211 बहादुर सिह धनीराम, पिता हिम्मत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
हेमचंद पिता नंदराम पता सा. देह भूमि स्वामी 212 मंगन लीलाधर पि हल्काई
213 मंगन लीलाधर पि हल्काई
214 प्रभूपिता मोतीलाल
215 मुलाबाई छोटीबाई पिता काशीराम सा देह भूमिस्वामी
216 महेन्द्र कुमार पितासुकलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
217 वेनीबाई पति छोटेलाल
218 आशाबाई वे मिहीलाल जाति यादव पता निवासी धोरट भूमिस्वामी
219 हरीराम पिता प्यारेलाल
220 ममताबाई पति महेन्द्र कुमार पता सा. देह भूमि स्वामी
221 जमना पिता कुदऊ भूमि स्वामी
222 रतनाम सिंह पिता रगवीर सिंह जाती दांगी पता सा. देह भूमि स्वामी
223 तरवर पिता मोहनलाल पता शा पट्टेदार से भूमिस्वामी
224 पचोबाई शकुनबाई पुत्री रामदयाल नंदराम गंगाबाई पिता दमरू भागबाई बेवा दरऊ देवी
[भाग 1
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नं.
भूमि का प्रकार कुल रकवा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
4
3
5
6
7. 131/1
0.43
भूमि स्वामी
0.43
132/1
3.68
भूमिस्वामी
3.68
28
3.58
1.58
भूमिस्वामी
121
0.4
0.4
भूमि स्वामी
314
0.8
भूमि स्वामी
0.8
42
भूमि स्वामी
2.16
1.1
344
0.91
0.74
भूमिस्वामी
1.14
भूमि स्वामी 338/3 1.14
0.60
56/2
0.60
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 338/1 0.57
0.57
0.63
341
2.37
भूमि स्वामी
1.8
14
0.04
भूमिस्वामी
2.02
16
0.07
भूमि स्वामी
0.61
18
भूमिस्वामी
0.32
1.21
24
0.43
भूमि स्वामी
1.64
29/2
0.24
भूमि स्वामी
1.47
39
भूमिस्वामी
1.47
1.21
44
भूमि स्वामी
0.1
0.81
45
भूमि स्वामी
0.03
0.93
46/2
भूमि स्वामी
0.93
1.78
340
0.02
भूमि स्वामी
126
0.40
0.40
भूमि स्वामी
138/1
0.22
0.03
भूमि स्वामी
138/2
0.10
0.59
भूमि स्वामी
234
1.10
0.01
भूमिस्वामी
29/1
0.42
0.42
भूमि स्वामी
338/2
0.57
0.57
भूमिस्वामी
160
0.37
0.1
भूमि स्वामी
211/7
0.5
0.1
भूमिस्वामी
239
0.98
0.15
भूमि स्वामी 2059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
2
पिता अजुदी दशोदा देवका फूला पुत्री अजुदी भूमिस्वामी
225 धीरे पिता नत्थू सबरानी बेवा नत्थू सा. देह भूमिस्वामी
कमल पिता धीरे भूमि स्वामी
226
227 धीर पिता नत्थू भूमि स्वामी
धीर पिता नत्थू भूमि स्वामी
228
भगवतशरण पिता पूरन भूमि स्वामी 229
करन पिता मुलु पता सा. देह भूमि स्वामी 230
231 करन पिता मुलु पता सा. देह भूमि स्वामी 232 गन्दु मुन्ना कुसुमबाई ना.वा. व पालक परोक्षित पता सा. मगरा शासकीय पट्टेदार लगान 233 अमितेश पिता महेन्द्र सा. देह
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
5
4
3
1.52
1.52
50/1
भूमि स्वामी
0.2
0.2
50/2
भूमि स्वामी
0.61
0.61
59
भूमिस्वामी
0.45
0.45
60
भूमि स्वामी
0.7
0.7
61
भूमिस्वामी
0.07
1.03
355/1
भूमि स्वामी
0.03
0.20
355/2
भूमिस्वामी
0.1
2.00
359
भूमि स्वामी
0.82
0.82
329
भूमिस्वामी
194.03
228.33
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, चिल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 2060
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
क्र.-73 अ-82-17-18-3493
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम चौकाखुर्द, मगरा, ललोई, बंगेला एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
: मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
भूमि का विवरण
(1) (2)
सागर
1. जिला
मालथौन
2. तहसील
3. ग्राम
चौकाखुर्द
36
4. पट. ह.नं.
1.42हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूचीः:
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नं.
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर मे)
3
6
7 2
4
5
1
1
108
0.85
0.02
भूमि स्वामी
भागीरथ प्यारेलाल पिता रगवर सा. बंगेला लोकपालसींग प्यारेलाल मोहनसींग पिस . गुलाब सा. भगरा
2
0.02
0.06
107/1
भूमि स्वामी
हल्की विन्नी पिता गोरेलाल कुसुम निम्मी पता सा. मगरा भूमि स्वामी
3
0.18
105
0.74
भूमि स्वामी
स्वामी जगभानसिंग पिता गुलाबसींग पता सा. देह भूमि
4
2.57
0.13
104
भूमि स्वामी
लोकपाल सींग जोधनसींग मोहन सींग पिता गुलाब पता सा. मगरा भूमि स्वामी
5
0.02
54/3
0.20
भूमि स्वामी
पता सा. मगरा भूमि स्वामी रामाधार ना.वा. वल्द बली बलीराम पिता जुझारसींग
6
0.98
0.01
57
भूमि स्वामी
राधेश्याम पिता सूरजसींग पता सा . बंगेला भूमि स्वामी
7
0.83
59
0.02
भूमि स्वाभी
सीताराम पिता गुलाबसींग पता सा. बंगेला भूमि स्वामी
0.05
80/2
0.64
भूमिस्वामी
8 रंधीरसींग पिता पूरनसींग पता सा . बंगेला भूमि
9
0.05
80/1
0.54
भूमि स्वामी
सीताराम पिता गुलाबसींग पता सा. बंगेला भूमि स्वामी 2061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
भूमि का प्रकार
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
2
0.07
0.64
79/2
10
भूमि स्वामी
रामकृपाल अंगद संजय रामरतन पिस नन्हा यादव पता सा. बंगेला भूमि स्वामी
0.01
0.13
79/1
भूमि स्वामी
11 वीरसींग पिता गोरेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.08
0.27
78/1
भूमि स्वामी
12 वीरसींग पिता गोरेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.13
1.71
77/3
भूमि स्वामी
13 प्रकाश पिमा मुशीलाल पता सा. बंगेला भूमि स्वामी
0.12
1.21
46
14
भूमि स्वामी
हम्मीरा भगुन्ता लाड़बाई पिता कड़ोरा कलाबाई बेवा कड़ोरा पता सा. बंगेला भूमि स्वामी
0.10
0.89
8
भूमि स्वामी
15
0.04
0.70
6./1
भूमि स्वामी
0.05
बल्दवान प्रान पिस . फूलसिंह यादव पता सा. बंगेला भूमि स्वामी
0.66
5./1
भूमिस्वामी
0.02
0.24
78/2
भूमि स्वामी
16 रामरतन पिता नन्हेलाल सा. बंगेला
0.02
1.72
79/4
भूमिस्वामी
17
0.01
रामकिशोर पिता मुंशीलाल सा. बंगेला भूमि स्वामी
1.21
56
भूमिस्वामी
0.02
0.69
6./2
भूमि स्वामी
18
0.02
0.67
5./2
भूमि स्वामी
प्रभानसींग सुल्तानसींग पिता वल्दवान सींग भूमि स्वामी
0.07
1.30
60/1
19
भूमि स्वामी
चंद्रप्रकाश पिता ठाकुरदास पता सा. बंगेला भूमि स्वामी
0.16
0.77
64/2
भूमि स्वामी
20 राजेश पिता साहबसींग
1.42
18.15
Total
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें , एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 गठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 2062
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
क्र.-74 अ-82-17-18-3494
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम बंगेला , मगरा , ललोई, चौकाखुर्द एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
:
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
सागर
1. जिला
मालथौन
:
2. तहसील
बंगेला
:
3. ग्राम
39
4. पट. ह.नं.
3.38 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूचीःः
भूमि का प्रकार सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
2
1
0.07
0.38
651/3
भूमिस्वामी
1 सुरेश पिता भोले पता सा . देह भूमि स्वामी
2
0.01
0.35
भूमि स्वामी
647
पहलवान सींग पिता भागीरथ पता सा. देह भूमि स्वामी
0.19
1.50
630
भूमि स्वामी
3 भूपेन्द्र ना.बा. पिता व पा. उदयसिंह पिता डालसिंह जितेन्द्र पिता पंचमसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.19
2.44
615
भूमिस्वामी
4 मंदिर श्री हनुमान जी स्वामी
0.04
0.96
610
5
भूमि स्वामी
चन्द्रभानसींग पिता लखनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.04
0.14
611/1
6
भूमिस्वामी
जालम हल्काई मनू पिता हिरऊ पता सा. तिगरा खुर्द भूमि स्वामी
0.06
0.1
607/2
7
भूमि स्वामी
जनकाबाई पिता लाखनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.01
1.27
8
603
भूमि स्वाभी
संतोषकुमार बिहारीलाल नंदकिशोर देवन्ती मुनिया अर्चना पिता बंदूराम जुगनूवाई बेवा 2063
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
राक्र . भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
3
2
बंदूराम गोकल मूलचंद पिता हल्का बारी बहू बे . हल्कूपता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
9 बहादुर पिता चंदनसींग पता सा . देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
10 शिवानी पति खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी 11
भूमिस्वामी
सत्यनारायन पिता रतीराम पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
12 रतन पिता मानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 13
भूमि स्वामी
शिवलाल पिता पन्नालाल पता सा. देह भूमि स्वामी
14
भूमि स्वामी
उदयसींग पिता डालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
15
भूमि स्वामी
पंचमसींग पिता डालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
16 रामवती पत्नी मुल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी 17
भूमि स्वामी
रविन्द कुमार पिता भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
18
भूमि स्वामी
पहलवान पिता श्यामलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
19
भूमि स्वामी
पता सा. ललोई भूमि स्वामी परमलाल रामचरन छोटे लाल पिता कालूराम 20
भूमि स्वामी
संतोषरानी पति तुलाराम पता सा. ललोई भूमि स्वामी
21
भूमि स्वामी
गंगाराम पिता तखतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
22
भूमि स्वामी
रामा ना. वा. पिता व पालक मूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
23
भूमि स्वामी
राजाभाई पिता मोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
24 वीरसींग पिता लछमनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
25 आनंद कुमार पि. तुलसीराम यादव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
26 बाबूलाल पिता रामदयाल पता सा. देह भूमि स्वाभी
27 तुलसीराम रामसेवक पिता सूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
28 रंधीरसींग पिता पूरन पता सा. देह भूमि स्वामी 29 प्रेमरानी पति बालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी 30 प्रीतमसींग लल्लू पिता रतीराम गुलाबरानी बेवा रतीराम पता सा. देह भूमि स्वामी
31 हम्मीरसींग गुलाबसींग पिता कुन्दनलाल प्रेमबाई बेवा कुन्दनलाल पता सा . देह भूमि स्वामी 32 सीताराम पिता गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी 33 राधे पिता सूरज पता सा. देह भूमि स्वामी 34 केदारसिंह अरविन्द पि. राधेश्याम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
35 अच्छे भाई पिता तुलसीराम रामजी ना.बा. पिता रामसेवक पालक तुलसीराम
36 सुखलाल झगडू क्रान्तिबाई पिता पुनुवा गोल्ली बारी बेवा गुबन्दी बतीबाई मल्लीबाई पुत्री सहोद्राबाई बेवा पुनुवा मल्ला पिता गुबन्दी गुबन्दी मजलीबहू बे. मुन्ना पता सात्र देह भूमि
भूमिका प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
7
6
5
4
0.16
1.15
604
0.08
2.16
568
0.06
0.59
552
0.08
0.81
553
0.08
0.81
547
0.16
0.48
546/1
0.01
0.17
555
0.12
0.72
545
0.19
1.23
558/2
0.09
0.49
470/1
0.09
0.66
559
0.40
0.4
462/4
0.13
1.57
322
0.08
0.2
321/2
0.12
0.55
320
0.09
1.1
38
भूमि स्वामी
0.14
0.24
48/1
भूमिस्वामी
0.02
0.41
47/1
भूमि स्वामी
0.03
0.11
46/1
भूमि स्वामी
0.01
0.42
45/1
भूगि स्वाभी
0.04
भूमि स्वामी
0.2
52/2
0.04
0.49
55
भूमि स्वामी
0.01
0.25
56
भूमि स्वामी
0.04
1.12
74/1
भूमि स्वामी
0.12
1.67
57
भूमि स्वामी
0.07
0.94
59
भूमि स्वामी
0.14
1.26
68/2
भूमिस्वामी
0.12
0.85
68/1
भूमि स्वामी
0.02
0.12
46./2
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.02
0.37
469 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2064
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
भूमिका प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
5
4
3
2
स्वांभी सुशीला ज्योति ना.वा. पुत्री मुन्ना पालक मॉ मजलीबहू पता सा. देह भूमि स्वामी
37
0.01
0.74
319
भूमि स्वामी
राजेश पिता साहबसींग अरविन्द धर्मेस अमित पिता कुवरसींग रानी पुत्री कुवरसींग गजराजबाई बेवा कुवरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
3.38
29.42
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) -2014- सात- शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें , एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2065
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
क्र. -75 अ- 82-17-18-3492
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की मगरा जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम मगरा , बंगेला, ललोई , चौकाखुर्द एवं चौकाकला की लगभग 1230 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
परियोजना का नाम
: मगरा जलाशय योजना निर्माण हेतु
(1)
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
मालथौन
2. तहसील
:
मगरा
3. ग्राम
:
39
4. पट. ह.नं.
:
3.40 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूचीः:
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सक्र.
भूमि का प्रकार
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
3
4
5
1
2
0.07
1
37
0.61
रगवीर पिता छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
0.86
30
0.10
भूमि स्वामी
2
34
0.26
1.75
भूमि स्वामी
सावित्रीबाई पुत्री नाथूराम जनकरानी बेवा नाथूराम राधेश्याम पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी
1.15
0.02
3
29
भूमि स्वामी
फूलसींग पिता मोहनसींग पता साः देह भूमि स्वामी
0.06
4
0.80
28
भूमि स्वामी
जगभानसींग पिता मुल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी
0.25
0.39
5
26/1
भूमि स्वामी
पार्वतीबाई पति रघुराज सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.09
0.48
6
13/1
भूमि स्वामी
अमरसींग पिता भैयालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.06
7
15
1.48
भूमि स्वामी
लोकपाल सींग जोधनसींग मोहनसींग पिस गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी
1.63
0.13
8
14
भूमिस्वामी
मोहनसींग पिता गुलाब सींग केहरसींग ना.वा. पि. जोधन सींग बली मोहन सींग जनकरानी पत्नि लोकपालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2066
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
सक्र .
भूमि का प्रकार
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
7
6
5
4
3
2
0.11
1.86
12
9
भूमि स्वामी
महादेव पिता लाखन सींग हरीबाबू पिता प्रकाशसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.02
0.33
11
भूमि स्वामी
10
0.24
1.63
62/1
भूमि स्वामी
फूलसींग पिता मोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
11
0.13
0.49
64/1
भूमिस्वामी
सूरतसींग पिता भारत सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
12
0.15
0.58
69/1
भूमिस्वामी
लाडले पिता जगन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी
13
0.10
1.42
65/1
भूमि स्वामी
श्यामलाल पिता हरचंदी पता सा. बंगेला भूमि स्वामी
14
0.11
0.30
70/1
भूमिस्वामी
शिषपाल सिंह बल्द भगवान सींग पता सा. देह भूमिस्वामी
0.02
0.12
195/1
भूमिस्वामी
15 शेरसींग / जालम सा. देह
0.02
0.42
195/2
16
भूमि स्वामी
उर्मिला पति भगवान सींग सा. देह
0.02
0.39
206
17
भूमि स्वामी
अरवै सिंह पिता जुझारसिंह सिरदार बहू बेवा बेवा जुझारसिंह लक्ष्मीनारायण , रामकुमार पिता मलखान बेवा जुझारसिंह
18
0.06
0.40
62/2
भूमि स्वामी
बलराम पिता लक्ष्मनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
19
0.22
0.79
63/1
भूमि स्वामी
कृष्णकांत तिलक सींग तखतसींग ना .वा. पिता व पालक पिता अनंतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
20
0.04
0.04
79/2
भूमि स्वामी
देव शंकरजी बाके ग्राम मगरा मुंह गजराजसींग अनतसिंह पुत्रगण बालकिशन भगवानसिंह पिता रंधीरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.02
0.16
80/3
21
भूमि स्वामी
रघुराज सींग पिता बालकिशन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.07
1.13
76
22
भूमिस्वामी
बखतसींग पिता बालकिशन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
23
0.13
1.59
75
भूमिस्वामी
अखैसींग बलीराम पिस. जुझारसींग सिरदार बहू बेवा जुझारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण, रामकुमार पिता मलखान बेवा जुझारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.15
1.35
191
24
भूमिस्वामी
लोकपाल पिता गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी
0.04
1.35
192/1
25
भूमिस्वामी
प्रेमसींग पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.19
1.33
196/2
26
भूमिस्वामी
जाहर पिता गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
27
2.20
0.04
204
भूमिस्वामी
कन्हैयालाल भगवानसींग पिता रन्धीरसींग पानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.15
2.05
202
28
भूमि स्वामी
बलीराम पिता जुझारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.05
0.40
205
29
भूमि स्वामी
शिवराज सींग पिता व पा . अखैसींग पता सा. देह भमिस्वामी
0.02
1.01
201
30
भूमि स्वामी
वीरसींग पिता खिलानसींग पता सा . देह शासकीय पट्टेदार लगान
0.11
0.80
210
भूमि स्वामी
31 जानकी बाई पिता सूरतसींग पता सा. देह शासकीय पट्टेदार लगान
0.01
0.60
213
32
भूमिस्वामी
जगदीश रामजी पिता इमरत शब्बोबाई. विमला बाई पुत्री इमरत
0.02
1.16
212
33
भूमिस्वामी
पंचम सींग पिता राजाराम पता सा . देह भूमि स्वामी
0.10
0.66
222/1
34
भूमि स्वामी
बब्बू पिता हल्कू पता सा. देह शासकीय पट्टेदार 2067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
अभूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि का प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
4
5
3
2
1
35
0.04
0.60
223
भूमि स्वामी
मालतीबाई बेवा पूरन रामगोपाल सुनील दीपक पिता पूरन सुमन ना.बा. पुत्री पूरन पता सा. देह शासकीय पट्टेदार
3.40
34.31
Total
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2068
क्र.-76 अ- 82-17-18-3488
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की लच्छासर जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से ग्राम खटौरा , लच्छासर, समसपुर एवं दरी की लगभग 355 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
: लच्छासर जलाशय योजना निर्माण हेतु
(1) परियोजना का नाम
:
(2) भूमि का विवरण
सागर
:
1. जिला
मालथौन
:
2. तहसील
खटोरा
:
3. ग्राम
30
4. पट. ह.नं.
39.86 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूचीः:
खसरा
भूमिका प्रकार सक्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर मे)
नं.
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
2
1
0.760
0.760
290/1
भूमि स्वामी
1 दिविया पिता लटकन पता सा. देह भूमि स्वामी
0.810
0.810
290/2
2
भूमिस्वामी
ओंकारसिंह पिता पंचमसींग रोशनसींग ना.वा. पा. पिता अजमेरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.010
1.200
293
भूमि स्वामी
3 मुलाम पिता दमरू पता सा. देह भूमि स्वामी
0.650
0.700
294/1
4
भूमि स्वामी
अजमेरसिह पिता पचम सिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.210
0.700
294/2
5
भूमिस्वामी
औकार सिह पिता पचम सिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.610
0.800
295/2
6
भूमि स्वामी
गेंदारानी पति अजमेर पता सा. देह भूमि स्वामी
0.230
1.000
296/7
7
भूमिस्वामी
खिलान पिता भोले सौर कगलरानी पति खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी
0.420
0.600
296/8
8
भूमि स्वामी
मगरावारी वेवा हल्का देवसीग रामकली हल्का पेता सा० देह भूमि स्वामी
0.490
1.000
296/9
9
भूमि स्वामी
कगलसींगं माता लक्ष्मीबाई बेडिया पता सा. देह भूमि स्वामी 2069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
सभूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
3
2
1
10
भूमि स्वामी
पुनू पिता दरऊ पता सा ० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
11
भूमि स्वामी
कल्यान पिता गनेश पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूभिस्वामी
12
भूमिस्वामी
बल्ची पिता दल्पे पता सा - दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
13
भूमि स्वामी
रामसीग पिता पन्चम पता सा ० दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
14
भूमिस्वामी
कल्यान पिता रमले पता सा ० दरी शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
15
भूमिस्वामी
जमना घनश्याम देवकी पिस. खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी
16
भूमिस्वामी
अरजन हिम्मत सरजूसींग पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
17
भूमि स्वामी
अरजन लटकन सरजू पिस. छोटेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
18 सगुनसींग पिता रन्धीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 19
भूमिस्वामी
संजू पिता जमना प्रसाद मोरपाल पिता घनश्याम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20
भूमिस्वामी
प्रीतम हिम्मत शेरसींग जयराम प्रभात पिस. भन्ते पता सा० देह भूमि स्वामी
21
भूमि स्वामी
वीरन अली कल्ल पार्वती बाई रति बाई ममताबाई पित बल्दू लाड़ली बाई पिता बल्दू तिलक जिग्गू विमल नाबा सरस्वती चदा पिता बैजनाथ पता सा. मडावन मार भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
22 भरतसिंह पिता नथू यादव पता सा० देह भूमि स्वामी
भूमिस्वाभी
23 जभना पिता खिलानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी 24 जगना घनश्याम देवकी पिस. खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी
25 वीरन अली कल्ल पार्वती बाई रति बाई ममताबाई पित बल्दू लाड़ली बाई पिता बल्दू तिलक जिग्गू विमल नाबा सरस्वती चदा पिता बैजनाथ पता सा. मडावन माट भूमि स्वामी
26 नथूपिता दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी 27 रामगोपाल पिता जमना मोरपाल पिता घनश्याम सतपाल पिता वीरन हरपाल पिता अमोल पता सा . देह भूमि स्वामी
28 रविन्द्र ना० बा० हेमन्त ना ० बा० भारती ना ० बा०. आरती ना० बा० स्कृती ना० बा ० पा० व खुद माँ मोनबाई बेबा बाबू पता सा. देह भूमि स्वामी 29 दंगल पिता दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी 30 बैजनाथ प्रसाद पिता हरिनारायण पता सा. बरौदियाकलां भूमि स्वामी
31 करनसींग पिता रजू पता सा. देह भूमि स्वामी 32 फेरन पिता भगोने पता सा. देह भूमि स्वामी 33 जमना पिता खिलानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 34 वीरन अली कल्ल पार्वती बाई रति बाई ममताबाई पित बल्दू लाड़ली बाई पिता बल्दू तिलक जिग्गू विमल नाबा सरस्वती चदा पिता बैजनाथ पता सा.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा नं.
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार 7
5
4
6 0.480
1.000
296/10
0.520
1.000
296/11
1.000
1.000
296/12
1.000
1.000
296/13
0.800
1.000
296/14
0.020
0.020
297
0.250
1.320
298
0.420
1.480
299
0.040
1.360
300
1.570
1.570
301
1.440
1.440
302
1.240
1.240
303/1
0.370
0.370
303/2
0.610
1.140
305
0.170
0.170
306
भूमि स्वामी
1.140
1.140
307
भूमिस्वामी
2.170
2.170
308/1
भूमिस्वामी
0.920
0.920
308/2
भूमि स्वामी
1.200
1.200
308/3
भूमि स्वामी
0.450
0.450
308/4
भूमि स्वामी
0.450
0.920
308/5
भूमि स्वामी
0.160
0.210
309
भूमिस्वामी
0.840
0.840
310
भूमि स्वामी
0.050
0.050
312
भूमिस्वामी
0.250
0.250
313
भूमि स्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2070
सभूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमिका प्रकार
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
कुल रकवा (हेक्टेयर में)
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
खसरा नं 4
3
2
मडावन माट भूमि स्वामी
0.080
0.080
314
भूमि स्वामी
35 नथूपिता दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी
0.050
0.050
315
भूमि स्वामी
36 कुसमबाई पिता कुंदऊ बल्ले पिता कुदंऊ मिहीलाल फूलसीग पिस. बालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.200
0.200
316
37
भूमिस्वामी
अमोलसीग अच्छेलाल प्रभु विश्राम अनंतसींग पिता करन पता सा. देह भूमि स्वामी
0.330
0.330
317/1
भूमि स्वामी
38 थानसींग पिता मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
39
0.310
0.310
317/2
भूमि स्वामी
हाकम सींग पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.320
0.320
317/3
40
भूमि स्वामी
सुम्मेर पिता फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.670
0.710
317/4
भूमि स्वामी
41 गोपाल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.840
0.840
317/5
भूमि स्वामी
42 कुसमबाई पिता कुंदऊ बल्ले पिता कुदंऊ मिहीलाल फूलसीग पिस . बालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.400
0.400
318
भूमि स्वामी
43 तेजसींग पिता मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
44
0.840
0.990
319/1
भूमि स्वामी
0.620
0.620
319/2
भगोना पिता गनेश , तेजसींग ना.बा. पा. पिता भूमि स्वामी अनंदी राजेन्द्र सविता रामप्यारी पिस. नथुवा, गुड्डीबाई बेवा नथुवा, तेजसींग ना.वा. पा. पिता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मिहीलाल सा. देह हरदास ना.वा.पा. पिता तन्सू सा. पता मडखेरा भूमि स्वामी बालकिशन पिता गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.110
0.110
319/3
46
भूमिस्वामी
अनंदी वल्द नथू पता सा ० देह भूमि स्वामी
0.200
0.200
319/4
47
भूमि स्वामी
रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी
0.130
0.130
319/5
48
भूमि स्वामी
रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा ० देह भूमि स्वामी
0.320
0.320
319/6
49
भूमि स्वामी
रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा ० देह भूमि स्वामी
0.710
0.710
320/1
भूमि स्वामी
50 रामपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.800
0.800
320/2
51
भूगि स्वामी
घनश्याम देवकी पिता खिलानसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
52
1.510
1.510
321
भूमि स्वामी
वीरन अमोल सींग कल्यानसींग पिस. वल्दू आशाराम ना.या. पिता हल्के वली आजा बल्यू पता सा.देह भूमि
0.870
0.870
323/1
भूमि स्वामी
स्वामी 53 कल्यान पिता बल्दू पता सा. देह भूमि स्वामी
0.630
0.850
323/2
भूमि स्वामी
54 रामगोपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
1.000
1.000
324/2
55
भूमिस्वामी
बारेलाल पिता चौदे पता सा ० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
0.480
0.960
324/3
भूमि स्वामी
56 चौदे पिता दरऊ पता सा० देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
0.030
0.680
325
भूमिस्वामी
57 किशोरसींग पिता कम्मोदसींग पता सा. मड़खेरा भूमि स्वामी
0.070
0.680
326
भूमि स्वामी
58 रूपसिंह सुखसिंह नर्मदाबाई सुखवती पिता करनसिंह पानबाई बेवा करनसिंह पता सा. मड़खेरा भूमि स्वामी
0.570
1.120
328/1
भूमि स्वामी
59 भगोना पिता गनेश, तेजसींग ना.बा. पा. पिता भूमि स्वामी अनंदी राजेन्द्र सविता रामप्यारी पिस. नथुवा. गुड्डीबाई बेवा नथुवा, तेजसींग ना.या. पा. पिता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मिहीलाल सा. देह हरदास ना.वा.पा. पिता तन्सू सा. पता मडखेरा भूमि स्वामी
0.190
328/2
भमि रेवामी
0.080
0.190 0.150
61
ॐ रामबाबू पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी सुम्मेर पिता फूलसीग पता सा. देह भूमि स्वामी भूगि स्वामी 329/1
0.100
0.160
329/2
62
भूमि स्वामी
गोपाल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
0.180
330/2
63
भूमि स्वामी
रामकिशोर ना० बा ० पालक व पिता बल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी
0.170
1.930
360
64
भूमि स्वामी
अमोलसीग अच्छेलाल प्रभु विश्राम अनंतसींग पिता करन पता सा. देह भूमि स्वामी
0.220
0.740
372
भूमि स्वामी
65 गुड्डीबाई पति अच्छेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
0.050
0.100
373/1
66
भूमि स्वामी
धूमन पिता अमर सींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.050
0.100
373/2
67 विशाल पिता अमरसींग पता सा ० देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.030
0.100
373/3
भूमि स्वामी
68 सेवा पिता गनेशजू पता सा. देह भूभि स्वामी
0.040
373/4
0.100
भूमि स्यामी
69 बुदेल सिंह पिता घूभनसिंह जाति घोषी पता सा. खुरई भूमि स्वामी
0.020
0.060
374/1
70 घूमन पिता अगर सींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.010
0.070
374/2
71
भूमि स्वामी
विशाल पिता अमरसींग पता सा० देह भूमि स्वामी 2071
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
0.030
0.160
374/3
72
भूमि स्वामी
हरीसींग पिता अमर सींग पता सा० देह भूमि स्वामी
0.010
0.220
374/4
73 सेवा पिता गनेशजू पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.050
0.220
374/5
74
भूमि स्वामी
बुदेल सिंह पिता घूमनसिंह जाति घोषी पता सा. खुरई भूमि स्वामी
0.030
0.160
374/6
75
भूमि स्वामी
तुलाराम पिता सेवाराम पता सा. देह भूमि स्वामी
0.490
0.630
377
76
भूमि स्वामी
नथू पिता दयाली पता सा. देह भूमि स्वामी
77
0.570
0.940
378
भूमि स्वामी
राजपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी
1.140
1.200
379/2
78
भूमि स्वामी
कल्लू सुखराम राकेश शिवराज पिता भग्गी कमलरानी बेबा भग्गी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.690
0.690
380
79 राभकुँवर पति सुखराम पता सा ० देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
80
0.310
0.310
381/1
भूमि स्वामी
शारदाबाई रेखाबाई पुत्री रूपसींग शीलरानी बेवा रूपसींग राकेश शिवराज ना. वा. पिता भागीरथ भूमि स्वामी पा. मां कमलरानी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.500
0.980
381/2
81
भूमिस्वामी
रामपाल पिता जमनाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.700
0.700
382
82
भूमि स्वामी
देवी पिता लटकन पता सा ० देह भूमि स्वामी
83
0.400
0.780
383
भूमि स्वामी
शारदाबाई रेखाबाई पुत्री रूपसींग शीलरानी बेवा रूपसींग कल्लू सुखराम राकेश शिवराज पिता भग्गी गुलाबबाई पुत्री रजू पता सा. देह भूमि स्वामी
84
0.130
2.750
386
भूमि स्वामी
करनसींग प्रानसींग पिस. तुलसी पता सा. देह भूमि स्वामी
39.860
59.240
84
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर , समुचित सहयोग करेगें , एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2072
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 3 मार्च 2017 क्रमांक 1902 - भू-अर्जन/ 2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रकरण कमांक...../अ-82/ 2017-2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम परसुलिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची(1 ):- मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमिः- ग्राम परसुलिया
विवरण
स.क.
2
1
1
परसुलिया
कुलयोग:-
प्रयोजन अर्जित रकबा हे.में.
4
3
30.477
30.477
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब में शेष प्रभावित भूमि
-: अनुसूची (2) :- मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमिः- ग्राम परसुलिया
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 रोड़िया पिता धूल्या, बंशी पिता गोप्या कैशीबाई बेवा नरवदिया जाति धोबी नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
2 प्रेमसिंह, नारायणसिंह , निहालसिंह पिता रामनाथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता पदमसिंह हि.66 पैसे , भंवरसिंह, कृष्णपालसिंह, गणपतसिंह , बनेसिंह पिता मोकमसिंह, मु. गेन्दकुंवर बैवा मोकमसिंह, रघुवीरसिंह, जसरथसिंह, दयालकुंवरबाई , भंवरकुंवरबाई पिता अर्जुनसिंह, पूजाबाई, कविताबाई, सोहनसिंह पिता प्रभूनाथसिंह, मनुबाई बैवा प्रभुनाथसिंह, प्रेमकुंवबाई पिता भीमसिंह हि.34 पैसे जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
3 मोजीलाल पिता रतिराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
अर्जित रकबा खसरा नंबर कुल रकबा
5
4
3
0.065
0.190
329
0.065
0.190
1
361/
0.278
0.038
0.748
4.148
364
0.786
4.426
2
0.052
0.240
405 /
0.052
0.240
1 2073
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
4 रामनारायण पिता रतिराम जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
5 चुन्नीलाल पिता रतिराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
6 जगदीश , रामचन्दर, अयोध्याबाई , रामकलाबाई पिता गंगाराम , भंवरीबाई बैवा गंगाराम जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
7 लक्ष्मीनारायण , जवाहरलाल पिता उम्मेदराम, भूलीबाई, धापूबाई, कमलाबाई, रतनबाई, भंवरीबाई पिता उम्मेदराम जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
8 केसरसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
9 रामचन्दर पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
10 सूरजसिंह, कमलसिंह, गजराजसिंह पिता शेरसिंह मु.उमरावबाई बेवा शेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
11 बदरुदीन पिता जुम्माखां जाति मुसलमान नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
12 नारायणसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
13 श्रीमति शान्ति शाक्यवार पति डालचन्द जाति कोली पता निवासी राजगढ़ रोड, कोली मोहल्ला, ब्यावरा भू-स्वामी
योग
14 अमृतलाल पिता चम्पालाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया
योग
अर्जित रकबा खसरा नंबर कुल रकबा
4
5
3
0.386
0.546
369/1
0.545/
0.290 369/2
0.346
0.546
369/3
1.022
1.637
3
0.537/
0.537 369/4/
0.537
0.537
1
371
1.379/
1.379
1.379
1
1.379 372
1.291
1.291
0.202
0.202 373
374
0.670
0.670
2.163
2.163 3
0.696
0.556 375
0.152 378
1.113
0.708 3
1.809
0.885
0.885 /
864/535
0.885 1
0.885
0.151
0.151
630/
0.190
0.190
749/2
2
0.341
0.341
0.240
0.240 /
631
0.240
0,240
1
0.013
0.013
632
0.177
0.177/
633/1
0.106
0.169
637/1
0.240
0.240
638
0.536
0.599
4
0.506
0.506/
624/1/1/2/
0.037
0.037.
624/1/1/4/1
0.543
0.543
2
0.161 624/2/1/1
0.161
0.161
0.161
1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2074
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
कुल रकबा
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
5
4
3
2
1
0.126
0.126
624/2/2
0.054
0.054
626/2/1
15 दोलतराम पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया
0.506
0.506/
627/2
0.800
1.279
552/4/
1.486
1.965
4
योग
16
0.068
0.068
626/1/1, / 628/1/1
शफीक खाँ पिता नत्थेशाह , असगर पिता जहाँगीर खां मु. जुम्माबाई बेवा नत्थेशाह जाति मुसलमान नि. ग्राम भू-स्वामी
0.068
0.068
1
योग
17
0.506
0.506
627/1/
रमजानी पिता अर्जुनशाह मु. शकीलाबाई बेवा अर्जुनशाह जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया
0.506
0.506
1
योग
0.156
0.156
629/1/1
18
0.329
0.329
643/1/
भंवरसिंह पिता मोकमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम परसुलिया
0.485
0.485
2
योग
0.110
0.110
629/1/2
19
0.202
0.202
629/2
कृष्णपालसिंह पिता मोकमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया
0.657
0.657/
643/2 /
0.969
0.969
3
योग
20
0.013
0.013
643/3
गेन्दकुंवर बेवा मोकमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया
0.013
0.013
योग
1
21
0.202
0.202
लतीफखां, मोहम्मदखां , हमीदखां पिता इनायतखां, सुबानीबाई बेवा इनायतखां जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया
0.202
0.202
1
योग
22
0.202
0.202
642/2
गायत्रीबाई पति कन्हैयालाल जाति दांगी नि. ग्राम परसुलिया
0.202
0,202
1
योग
0.203
0.443
639/2/2/
23
0.800
1.280
552/5
चम्पालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया
1.003
1.723
2
योग
0.177
0.657/
544
24
0.031
0.050
बहादुरसिंह पिता इन्दरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम परसुलिया
833/543
0.208
0.707
2
योग
0.114
0.114
547
25
0.215
0.215
548/
शिक्षा विभाग बुनयादी शाला भवन ग्राम परसुलिया भू-स्वामी
0.228
0.228
549
0.708
0.708
550/2
1.265
1.265
4
योग 2075
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
अर्जित रकबा
खसरा नंबर कुल रकबा
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
4
5
3
2
1
26
0.602
0.602
550/1/1/1/
ईश्वरीप्रसाद, प्रेमनारायण , हरिनारायण पिता देवचन्द जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया
0.602
0.602
1
योग
27
0.602
0.602
550/1/1/2/
शिवनारायण , दूलीचन्द पिता हरलाल जाति दांगी नि. ग्राम परसुलिया
0.602
0.602
1
योग
0.600
0.853
552/1
28 रामेश्वर, शिवनारायण, ओमप्रकाश , रामचन्दर, प्रेमनारायण पिता मांगीलाल, उमरावबाई बैवा मांगीलाल, प्रेमबाई पुत्री मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया
0.600
0.853
1
योग
रामबक्ष पिता चैनाजी जाति दांगी नि. ग्राम परसुलिया
29
0.600
0.853
552/2.
0.600
0.853
1
योग
नरसंग पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया
30
0.600
0.853
552/3
0.600
0.853
1
योग
2.000
2.559
552/6
0.248
0.548
553/2/6
31 शिवनारायण पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम परसुलिया
2.248
2
3.107
योग
32
0.400
0.700
553/1/11
भंवरलाल पिता रेवाराम, चन्दाबाई पत्नि भंवरलाल जाति चमार नि.ग्राम भं-स्वामी
0.400
0.700
1
योग
0.200
0.900
553/1/6
बक्शु पिता शंकर जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया
33
0.200
0.900
1
योग
0.300
0.900
553/1/7
मदन पिता गोप्या जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया
34
0.300
1
0.900
योग
35
0.700
0.900
553/1/53
नारायण पिता रेवाराम , भंवरीबाई पति नारायण जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया
0.700
0.900
1
योग
36
0.190
0.900
553/1/5/
खुशीलाल पिता देवीराम जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया
0.190
0.900
1
योग
37
0.150
0.600/
553/1/14
कमल पिता कन्हैयालाल सुशीलाबाई पति कमल जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया
0.150
0.600
1
योग
38
0.300
0.700
553/1/19/
शिवजी पिता मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम परसुलिया
0.300
0.700
1
योग [भाग 1 2076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
कुल रकबा
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
5
4
3
2
1
0.400
1.000/
553/1/52/
39 सीताराम पिता कालूराम, अयोध्याबाई पति सीताराम जाति बेलदार नि.ग्राम दूधी
0.400
1.000
1
योग
40
0.200
553/1/41
0.600 /
रूपनारायण पिता हरलाल, सियारानी पति रूपनारायण जाति कंजर नि. ग्राम दूधी
0.200
0.600
1
योग
1.012 41
1.012/
553/5 /
मलखानसिंह, बृजेश पिता लक्ष्मीनारायण मु.रामवतीबाइ बैवा लक्ष्मीनारायण , त्रिपालसिंह, जंगलसिंह, राजू पिता प्रेमसिंह, सौरमबाई बैवा प्रेमसिंह जाति भानमता नि. ग्राम दूधी
0.759
0.759/
553 /9 /
1.771
1.771
2
योग
42
0.506
553/8
0.506/
अकबरअली, इंन्दूशाह पिता गफूरशाह , भूरीबाई बेवा गफूरशाह जाति फकीर नि. ग्राम ब्यावरा भू- स्वामी
0.506
0.506
1
योग
1.453
2.187
555
43
0.481
1.025
556/
शिवनारायण, गीताबाई पिता पून्या, राजू, बलराम, कुष्णाबाई, हेमलताबाई पिता जगदीश , जसोदाबाई बैवा जगदीश जाति कलाल नि. ग्राम परसुलिया
1.020
1.197
557/1
2.954
4.409
3
योग
44
1.329
1.594
559/1/
शफीक पिता नत्थेशाह , अख्तर पिता जहागीर, शहजादी पति शफीकखां जाति फकीर नि.ग्राम परसुलिया
1.329
1.594
1
योग
30.477
45.605
कुलकिता-71
कुलयोग:-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 2077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 1903-अ-82-2015-2016
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बाईहेड़ा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम बाईहेड़ा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि
कुल रकबा
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
5
4
3
2
1
0.079
0.079-
39/3/2
0.040
0.040′
40/1/2
1 जगन्नाथ, नारान पिता लक्ष्मण जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
0.585
0.585-
129/2/2
0.013
0.013-
130/2/2
0.069
0.069-
169/2
0.015
0.015,
170/3/2
0.379
0.631-
128/1/2
1.180
1.432
7
योग
1.607
1.607-
33
0.627
0.784-
105
0.696
0.696-
106
2 नियामतबाई बेवा गोरीलाल , चन्द्रकलाबाई बेवा अनारसिंह, देवनारायण, सत्यनारायण पिता अमरसिंह, जुझारसिंह, करणसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-राजस्व
0.076
0.076-
107
0.855
1.556-
118
3.861
4.719
5
योग
0.814
0.814-
34/2
0.266
0.266-
35/2
3 ग्यारसीराम, जशोदीबाई पिता भंवरिया जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
0.544
0.544
110/2
0.019
0.019-
347/2
0.171
0.171-
349/2
0.698
1.074-
109/2
0.082
0.082-
322/3/2
2.594
2.970-
7
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2078
प्रभावित कृषक का नाम - स.क.
2
1
4 जीतमल पिता भागमल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
5 विजयसिंह पिता देवा जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
6 कांशीराम, नन्नूलाल , अमृतलाल, गौरीशंकर पिता कन्हैयालाल, लच्छीबाई बेवा कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
7 गजरीबाई बेवा भेरू, ओमप्रकाश पिता भेरू , अनार, सजन, शांति, धापूबाई पिता भेरू जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
8 भंवरलाल, छगनलाल , देवीलाल , अनोख, नारानी पिता प्यारा जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
9 घीसालाल, अयोध्याबाई पिता गंगाराम जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
10 बिहारीलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
11 मांगीलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला, नि.ग्राम भू-स्वामी एकसारान 418 धारा11मेंहै।
योग
12 पूनमचन्द पिता देवा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
13 जमनाबाई बेवा गोरीलाल, देवीलाल, बापूलाल , हरिसिंह पिता गोरीलाल , बद्रीलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर कुल रकबा
5
4
3
0.411
0.411-
36/1
0.815
0.815
34/1
0.265
0.265-
35/1
0.544
0.544-
110/1
0.019
0.019-
347/1
0.172
0.172-
349/1
1.075
1.075-
109/1
3.301-
3.301
7
0.063-
0.506-
251/2
0.063
0.506-
1
0.038
0.202-
251/3-
0.038
0.202-
1
0.379
0.822-
254-
0.379-
0.822-
1
0.162-
0.335-
255/1-
0.162-
0.335-
1
0.162
0.335-
255/2
0.162
0.335
1
0.279
0.279
284/1-
0.279-
0.279-
1
0.126
0.126
292
0.759
0.759
137/1/3
0.885
0.885
2
0.076-
0.076-
-304-
0.550
0.550-
78/1/7/1-
0.626-
0.626-
2
0.253-
0.253
314/1
0.253
0.253
341/1-
0.506/
0.506-
2 2079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
प्रभावित कृषक का नाम
स.क्र.
2
1
14 देवीलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
बद्रीलाल पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम राजगढ़ 15
योग
16 बापूलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
पर्वतसिंह पिता चिमना जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 17
योग
गोरीलाल पिता चिमना जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 18
योग
घीसालाल पिता चिमना जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 19
योग
हरिसिंह पिता मांग्या जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी 20
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर
कुल रकबा
5
4
3
0.080
0.080
314/2/1-
0.094-
0.094-
174/1
0.174
0.174
2
0.080
0.080
314/2/2-
0.092
0.092-
174/2-
0.172
0.172-
2
0.080 *
0.080-
314/2/3-
0.092
0.092-
174/3
0.172
0.172
2
0.319-
0.319-
315/1
0.005
0.005
53/5
0.008
0.008-
63/5-
0.130
0.130
54/5
0.318 ′
0.318/
315/8 /
0.780
0.780/
5
0.318
0.318-
315/2-
0.004
0.004-
53/4
0.008
0.008-
63/4-
0.131
0.131-
54/4
0.319
0.319/
315/7
0.160
0.160-
316/4/
0.940/
0.940-
6
0.318
0.318-
315/3-
0.004
0.004
53/3-
0.009
0.009/
63/3
0.130
0.130
54/3.
0.318
0.318
315/6
0.161
0.161
316/3
0.940
0.940/
6
0.477
0.477-
-315/4-
0.006
0.006
53/2-
0.013
0.013
63/2-
0.196
0.196
54/2
0.477
0.477 ′
315/10
0.240
0.240
-316/ 2/
1.409
1.409
6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2080
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
रामनारायण पिता मांग्या जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी
21
योग 22 शिवनारायण, दुधारसिंह पिता शंकरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग 23 रामप्रसाद , देवीलाल पिता नन्दा, भंवरलाल, अमृतलाल, रामचन्दर, शिवनारायण पिता प्यारा जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
योग 24 जयराम, रमेश पिता रामचन्दर, रमकुबाई बेवा रामचन्दर जाति नाई नि.ग्राम भू- स्वामी
योग कंचनबाई पिता बंशीलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी
25
योग अमृतलाल पिता प्यारजी जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
26
योग 27 गोवर्धन, रोड़जी पिता शिवनारायण , कमलाबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई नि.ग्राम भू- स्वामी
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर कुल रकबा
5
4
3
0.477
0.477-
315/5-
0.478
0.478-
315/9
0.006
0.006-
53/1
0.006
0.006
63/1
0.196
0.196
54/1
0.101
0.101-
182-
0.240
0.240-
316/1-
1.504-
1.504
7
0.582
0.582
362-
0.152
0.152-
181
0.152
0.152-
199
2.099
2.099/
363/
2.985
2.985/
4
0.392
0.392-
366-
0.443
0.443-
370-
0.164
0.164-
69-
0.999/
0.999/
3
0.038
0.038-
62-
0.038
0.038
65/1-
0.041
0.041
197/3
0.082
0.082-
322/3 / 3 /
0.101
0.101/
319/2,
0.300
0.300
5
0.205
0.205-
367/2-
0.038
0.038
67-
0.063
0.253/
78/4/2/
0.126
0.126/
317 /
0.432
0.622
4
0.177
0.177/
368/1/
0.041
0.041-
197/1
0.083
0.083/
322/3 /1-
0.301/
0.301
3
0.082
0.082/
322/3 /4/
0.082/
0.082
1 2081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
28 गोवर्धन, रोड़जी पिता शिवनारायण, कमलाबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
29 शंकर पिता गोपाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
30 रूकमणीबाई बेवा खीमा, शेतानबाई , बिहारी , रमेश पिता खीमा जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
31 मांगीलाल पित कालू जाति रूवाला नि.ग्राम भू- स्वामी
योग
32 लक्ष्मीनारायण , बिहारीलाल पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
33 करणसिंह, रमेश पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
34 बिहारीलाल, अनारसिंह, कालू, गोरीलाल पिता हीरा, दुर्गा , राधाकिशन पिता किशन, कंचनबाई बेवा किशन, दुधारसिंह, लक्ष्मीबाई पिता रोड़जी जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग
शिवजी पिता बद्दा जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी 35
योग
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि
कुल रकबा
5
4
3
0.177
0.177-
368/2-
0.114
0.506-
137/1/10-
0.126
0.126/
66-
0.041
0.041/
197/4-
0.038
0.038-
65/2-
0.105
0.105/
321/4 /
0.601
0.993 /
6
0.417
0.417-
369
0.417-
0.417
1
0.228
0.228-
383-
0.620
0.620-
396 /
1.214
1.214
434
2.062/
2.062
3
0.305
0.305-
454/1/1-
0.146-
0.146 46/1/
0.126
0.253 /
78/5/1/
0.577-
0.704
3
0.158
0.158-
190/1
0.040
0.184
231/2/1 /
0.198 /
0.342
2
0.240
0.240
458/2-
0.040
0.185
231/2/2
0.280-
0.425 /
2
0.316
0.316
386/492
0.266
0.266
203-
0,240
0.240
415-
0.367
0.367
417
0.481
0.481
421/
0.405 364-
0.405/
2.075-
2.075
6
0.600
2.000-
3/1/4-
0.009
0.063 /
88/2-
0.009
0.063/
88/1/
1.000
1.000 /
78/1/5 /
1.618 /
3.126
4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2082
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
बृजमोहन पिता जगन्नाथ जाति नाई नि. ग्राम भू- स्वामी 36
योग
रामप्रसाद पिता नन्दा जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 37
योग
देवीलाल पिता नन्दा जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 38
योग
39 रामचन्द्र पिता किशनलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
40 राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
कालू पिता उंकार जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी 41
योग
42 रामचन्दर पिता किशनलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
शंकर पिता कालू जाति रूवाला नि.ग्राम भू- स्वामी 43
योग
बद्री पिता मेहताब जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी 44
योग
45 कंचनबाई बेवा प्रभुलाल, विजयसिंह पिता प्रभुलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
46 शिवनारायण पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर
कुल रकबा
5
4
3
0.008
0.076-
68-
0.200
0.200-
367/1/
0.152
0.253
70-
0.063
0.253
78/4/1-
0.423-
0.782
4
0.063/
0.253-
78/4/3/
0.063-
0.253/
1
0.063-
0.253-
78/4/4-
0.063-
0.253-
1
0.354
0.506-
71/2/1-
0.064
0.064
204/3
0.016
0.167 /
205/3
0.046
0.046-
187/3
0.186
0.186
194/2
0.091
0.091/
416/2
0.757
1.060
6
0.177
0.177
43/2-
0.021
0.051-
335
0.198
0.228-
2
0.316
0.316
73/482/3/1-
0.316
0.316
1
0.316-
0.316-
73/482/3/2-
0.316
0.316
1
0.126-
0.253
78/5/2/
0.126
0.253
1
0.900
1.000 /
79/1/3-
0.900
1.000 /
1
0.095
0.190
79/2
0.095-
0.190-
1
0.021
0.021-
204/4/1-
0.228
0.228
413-
0.005
0.055-
-205/4/1 /
0.254/
0.304
3 2083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि
कुल रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
स.क्र .
4
5
3
2
1
0.152-
0.152-
179-
47
0.021
0.021-
204/4/2-
अमृतलाल पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
0.006
0.021-
205/4/2
0.050-
0.101/
86-
0.229 /
0.295 /
4
योग
0.021-
0.021
204/4/3
रमेश पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
48
0.005
0.091
205/4/3
0.026
0.112
2
योग
0.174-
0.217-
49
210/1-
0.008 /
0.026
337/1/1/
दरियावसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
0.241
0.241
167/1/1 /
0.072
0.076/
214
0.495
0.560/
योग
4
0.025-
0.005- 50
337/1/2-
गजराजसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
0.005
1
योग
0.025/
0.667-
0.140
91/3-
51
0.120
0.120-
प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
167/1/3
0.260
0.787-
2
योग
0.100
0.100-
52
-91/4-
0.272
0.453-
210/2-
चन्दरसिंह पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
0.114
0.114
211
0.486
0.667/
3
योग
0.097
1.947
119-
0.885
201
0.885/
53 दुधारसिंह , करनसिंह, अनारसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
0.316
0.316
350/
1.298
3.148
3
योग
0.540
0.772
121-
54
0.898
0.898
-120-
मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज भू- स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़
1.438
1.670
2
योग
0.050
0.253
122/1/1
55 कैलाशनारायण पिता नन्नूलाल जाति ब्रहाम्ण नि.ग्राम भू-स्वामी
0.050/
0.253
1
योग
56
0.054-
1.084-
126/4
दरियावसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
0.054
1.084
1
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2084
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
57 छगनलाल पिता लक्ष्मण जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
करनसिंह पिता लक्ष्मण जाति रूवाला नि.ग्राम भू- स्वामी
58
योग
59 दरियावसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
गंगाधर पिता बापूलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू- स्वामी
60
योग
61 करनसिंह, नारानसिंह, लक्ष्मण , सुरेश, धापू पिता छगनलाल, दिनेश, धापू पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
62 मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर कुल रकबा
5
4
3
0.063
0.311/
128/1/1-
0.039
0.039
39/3/1
0.292
0.292-
129/2/1-
0.006
0.006 /
130/2/1
0.035
0.035
169/1
0.007
0.007/
170/3/1
0.021
0.021 /
40/1/ 1 /
0.463
0.711/
7
0.063
0.311
- 128 /1 / 3-
0.040
0.040
39/3/3
0.292
0.292-
129/2/3 /
0.006
0:006
130/2/3 /
0.035
0.035/
169/3/
0.008
0.008/
170/3/3 /
0.020
0.020/
40/1/3 /
0.464
0.712/
7
0.076
0.207
128 /2 /3-
0.208
0.208 /
129/1/2/2/
0.040
0.040-
39/1/3 /
0.167
0.167
129/4/4/
0.311
0.311/
128/4/2/2/
0.802
0.933/
5
0.311
0.622-
128/3
0.538
0.538
38/1/1/
0.020
0.020
130/3
0.120
0.120
39/2
0.499
0.499
129/3 /
1.488/
1.799
5
0.435
0.622
128/4 /1-
0.159
0.159
39/4-
0.012
0.012
130/1/1
0.414
0.414
129/1/1
1.020 /
1.207
4
0.013
0.013-
130/1/2
0.013 /
0.013
1 2085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
बापूलाल पिता गंगाधर जाति नाई नि.ग्राम भू- स्वामी 63
योग
64 गोपी, देवा पिता भीमा, मदन, चिमना पिता गंगाराम, भंवरलाल पिता रामा जाति चमार नि. ग्राम भू- स्वामी
योग
65 हरिसिंह, बाबूलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
66 नारायण , काली बाई पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
67 लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
68 भंवरलाल पिता रामलाल जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
कालूराम पिता मूलचन्द जाति गाडरी नि. ग्राम भू-स्वामी
69
योग
हजारी पिता मूलचन्द जाति गाडरी नि. ग्राम भू-स्वामी 70
योग
71 भेरूसिंह , लक्ष्मीनारायण पिता घीसा जाति गाडरी नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
72
छगनलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर कुल रकबा
5
4
3
1.520
2.339-
135
1.520
2.339/
1
0.035
0.058
136/1
0.035-
0.058-
1
0.034
0.225
136/2/ 2-
0.034
0.225-
1
0.034
0.226
136/2/1
0.034
0.226
1
0.405
2.023-
137/1/2-
0.405
2.023
1
0.114
0.760
137/1/5-
0.600
0.600
136/7
0.031
0.063
326-
0.873
0.873
424-
1.618-
2.296 /
4
0.439
0.628
137/2/1
0.439-
0.628-
1
0.440
0.628
137/2/2-
0.440-
0.628
1
0.440
0.628-
137/2/3-
0.440
0.628-
1
0.064
0.064-
204/1-
0.016
0.167
205/1
0.047
0.047
187/1-
0.091
0.091-
416/3 /
0.228
0.228
422
0.446/
0.597-
5 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2086
स.क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
73 नन्नूलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
74 बद्रीलाल पिता किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
75 बिहारीलाल, अनारसिंह, बद्रीलाल पिता रामरतन जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
76 प्रभुलाल पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
77 अमृतलाल पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
78 विजयसिंह पिता प्रभुलाल , रामनारायण पिता भीमा, गीताबाई बेवा मांग्या जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
कालू पिता कंवरलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 79
योग
बापूलाल पिता सालगराम जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
80
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर कुल रकबा
5
4
3
0.061
0.061
204/2-
0.130
0.130
170/2-
0.085
0.085/
172/2
0.202
0.202
173-
0.046
0.046-
187/2
0.126
0.126
192-
0.126
0.126
193
0.186
0.186
194/3-
0.091
0.091/
416/5
0.016
0.167
-205/2
0.041
0.041-
197/2/
1.110/
1.261/
11
0.016
0.167-
205/5-
0.091
0.091-
416/4
0.228
0.228
420
0.114
0.114
198
0.449/
0.600 /
4
0.382
1.909-
209/
0.382
1.909 /
1
0.330
1.100 /
215/1/
0.155
0.310/
216/2/
0.089
0.089
348/1/1
0.574
1.499
3
0.088
0.088-
348/1/2/
0.155
0.310 /
216/1
0.243/
0.398
2
0.133
0.664
0.133
0.664-
1
0.133
0.666-
217/2
1.500
1.500
27/1/2
1.633
2.166
2
0.040
0.127
231/3/1-
0.055
0.055
178/1/
0.101
0.101
185/
0.089
0.089
186/
0.189
0.189
78/2/1 /
0.474/
0.561
5 2087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
2
1
81 हजारीलाल पिता सालगराम जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
रामलाल पिता सालगराम जाति नाई नि.ग्राम भू- स्वामी 82
योग
83 ग्यारसीराम, जशोदीबाई पिता भंवरिया जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
बिहारी पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी 84
योग
85 रामचन्द्र पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
86 श्यामाबाई पति गोरीशंकर, लखन, राहुल, मंजू, संगीता पिता गोरीशंकर जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
पन्ना पिता नन्दा जाति रूवाला नि.ग्राम भू- स्वामी 87
योग
88 दरियावसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर कुल रकबा
5
4
3
0.040
0.126
231/3/2-
0.055
0.055
178/2
0.040
0.126
231/3/3/
0.190
0.190
78/2/2
0.325
0.497
4
0.040
0.126
231 / 2 /3-
0.054
0.054-
178/3-
0.139
0.139
184
0.190
0.190
78/2/3 /
0.423
0.509
5
0.089
0.089
318
0.013
0.013
319/1
0.104
0.104
321/2
0.206
0.206
3
0.025
0.051
265
0.025-
0.051
1
0.455
0.506
332/1-
0.227
0.227
196/2
0.791
0.791
200/2
0.176
0.222-
333/2
1.649-
1.746
4
0.176
0.221
333/1
0.310
0.310
167/3/1
0.317
0.317
196/1-
0.790
0.790
200/1
0.076
0.076
429/1
0.784
0.784
152/1
2.453
2.498/
6
0.040
0.045
338 /2-
0.101
0.101
176/2-
0.045
0.045
189/1-
0.186
0.191
3
0.037
0.186
126/491/3
0.179
0.179
38/1/2/3 /
0.216
0:365
2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2088
प्रभावित कृषक का नाम
सं.क.
2
1
89 मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
90 हिन्दुसिंह पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
91 शिवनारायण पिता नन्दराम जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
धूलजी पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू- स्वामी
92
योग
93 नन्नूलाल, छगनलाल पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
मांगीलाल पिता चिमना जाति भील नि. ग्राम भू-स्वामी
94
योग
95 रामनारायण, हरिसिंह पिता मांग्या, जानीबाई बेवा मांग्या, रोड़ी, अनोखबाई पिता मांग्या, कामूबाई, घीसा, गोरीलाल, पर्वत पिता चिमना, कभला, कंचन पिता बंशी, रामप्रसाद, देवीलाल पिता नंदा, ग्यारसीराम पिता भंवरिया, अमृतलाल, शिव, रामचन्दर पिता प्यारा जाति नाई नि.ग्राम भू- स्वामी
योग
96 शिव पिता किशन जाति भील नि.ग्राम भू- स्वामी
योग
प्रेम पिता हजारी जाति नाई नि.ग्राम भू- स्वामी 97
योग
प्रभावित भूमि खसरा नंबर
कुल रकबा
5
4
3
0.040
0.040
39/1/1
0.006
0.006
130/4
0.166
0.166
129/4/1
0.037
0.185
126/491/1
0.179
0.179
38/1/2/1
0.207
0.207
129/1/2/1
0.076
0.207
128/2/1
0.311
0.311
128/4/2/1
1.022
1.301
8
0.040
0.040
39/1/2
0.037
0.186
126/491/2
0.179
0.179
38/1/2/2
0.167
0.167
129/4/2
0.076
0.208
128/2/2
0.499
0.780
5
0.082
0.082
40/2
0.131
0.131
170/1
0.213
0.213
2
0.089
0.089
43/1/1
0.029
0.029
172/1
0.060-
0.060
44/1
0.178
0.178
3
0.088
0.088
43/1/2
0.180
0.180
44/2
0.268
0.268
2
0.247
0.247
47/2
0.247
0.247
1
0.063-
0.063
64
0.063
0.063
1
1.000
1.000
78/1/6
1.000
1.000
1
1.600
1.600
78/1/7/2
1.600
1.600
1 2089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
सं.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
98 घीसीबाई बेवा चिमनालाल, शीलाबाई, शिवनारायण , गोकुल, रमेश, मथुरालाल पिता चिमनालाल, मदन पिता गंगाराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
99 प्रेम , भगवती पिता मांगू, कालीबाई बेवा मांगू जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
100 हरि, राधेश्याम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
गजराजसिंह पिता अमृतलाल नि. ग्राम भू- स्वामी 101
योग
देवचंद पिता कालू जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी 102
योग
103
छगनलाल पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
मांगू पिता बाबरू , भंवरलाल पिता किशनलाल 104
योग
नानजी पिता नंदा जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी 105
योग
पर्वतसिंह पिता बापूलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 106
योग
107 गोरीलाल पिता प्यारजी जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि कुल रकबा
4
5
3
0.035
0.035
117/1
0.130
0.130 136/4
0.126
0.126 136/5
0.142
0.142
117/3
0.433
0.433 4
0.026
0.026- 134/1
0.070
0.070 188/1
0.101
0.101
180/1
0.229
0.229
75/2
0.426
0.426
4
0.025-
0.025 134/2
0.069
0.069 188/2
0.101
0.101
180/2
0.195 3
0.195
0.210-
0.210
136/6-
0.210
0.210 1
0.246
0.246 138/2
0.246
0.246
1
0.116 163
0.116
0.202
0.202 164/1
2
0.318
0.318
0.114
0.114-
165
1
0.114
0.114
0.538-
0.538-
166/1
0.044
0.044
189/2
0.044
0.040 338/1
0.626
0.622 3
0.379
0.379 167/1/2 -
0.379 1
0.379
0.607
0.607
171
1
0.607
0.607 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2090
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
108 रामनारायण पिता बद्रीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
109 मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
110 शेभाराम पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
111 सालगराम पिता बंशीलाल जातिं रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
112 बद्री पिता जगन्नाथ , लालजी पिता दूलीचन्द जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
113 करनसिंह पिता रामलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
114 अमरसिंह पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
विजयसिंह पिता प्रभुलाल जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी 115
योग
देवकरण पिता गंगाराम जाति सुतार नि. ग्राम भू-स्वामी 116
योग
मांगीलाल पिता लालजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 117
योग
अमृतलाल पिता प्यारजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 118
योग
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि कुल रकबा
5
4
3
0.139
0.139-
175
0.101
0.101
176/1
0.240
0.240
2
0.084
0.084
177/1
0.005
0.005
191/1
0.089 2
0.089
0.084
0.084
177/2
0.004
0.004
191/2
0.088
0.088
2
0.085
0.085-
177 /3 ~
0.004
0.004
191/3-
0.089
0.089
2
0.101
0.101-
183
0.101
0.101
1
0.158
0.158
190/2
0.158 1
0.158
0.164.
0.164 .
195
0.164
0.164
1
0.354 206-
0.354
0.278
0.278
207
0.266
0.333-
217/1
0.126.
0.126
218
0.076
0.076
221 .
1.100
1.167
5
0.038
213
0.038.
0.038
0.038
1
0.202
0.202
320
0.202
0.202
1
0.104
0.104
321/1
0.104
0.104
1 2091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
स.क्र.
प्रभावित कृषक का नाम .
2
1
119 लक्ष्मीनारायण , घीसीबाई पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
120 रामनारायण पिता प्यारजी जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
121
गोरीलाल पिता प्यारजी हि.1 / 6 , मांगीलाल पिता रतीराम हि.1 / 6, रूकमणी बाई बेवा खीमा, शैतानबाई , बिहारी , रमेश पिता खीमा हि.1 / 9 , गोरीलाल पिता गंगाधर , गुलाबबाई बेवा गंगाधर, जीतमल, श्रीलाल पिता भागमल, बिहारी , प्रेम , जीतू पिता बंशीलाल, पारीबाई बेवा वंशीलाल, प्रभुलाल, अमृतलाल , मोहनलाल पिता हीरालाल , गोरीशंकर , रामचन्दर पिता बापूलाल जाति रूवालाल नि.ग्राम भू-स्वाभी
योग
122 घीसी बाई , काली बाई पिता मोहनलाल, नानूबाई बेवा मोहनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
123 बद्री पिता जगन्नाथ मु. पांचू बेवा जगन्नाथ जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
124 गोरीलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
शैतानबाई पति गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी 125
योग
रमेश पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी 126
योग
127 भंवरलाल, प्रेम, चन्दूलाल पिता कंवरलाल, लीलाबाई, अयोध्याबाई पिता कंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
128 हीरालाल पिता रामलाल जाति गाडरी नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
129 छगनलाल, बहादुर पिता भंवरलाल जाति. रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
रतिराम पिता लक्ष्मण जाति भील नि. ग्राम भू- स्वामी 130
योग
131 दयाराम पिता घीसा, रूकमणी बेवा घीसा जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि कुल रकबा
3
4
5
0.266
0.266 322/ 1-
0.266
0.266 1
0.771-
0.771
322/2
0.771
0.771
1
0.063.
0.063-
343-
0.063
0.063 1
0.177
0.177 348/2
0.177 1
0.177
0.443
0.443 365
0.443 1
0.443
0.038
0.038
403/2
0.607-
0.607
419
0.645
0.645 2
0.405
0.405-
405/1
0.405
0.405 1
0.186
0.186
194/1
0.186 1
0.186
0.405
0.405 423
0.405
0.405
1
0.228
0.228
426/1
0.683
0.683
427/1
0.468
0.468
428/1
0.715
0.715
438/1
2.094
2.094
4
0.227
0.227 426/2
0.468
0.468-
428/2
0.695
0.695
2
0.284-
0.284
459/2
0.246
0.246✓
47/1
0.530 2
0.530
0.190 468
0.190
0.390
0.390
469/2
2
0.580
0.580 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2092
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
132काशीराम पिता कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
133 गणेशीबाई बेवा नन्नुलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
134
अमृतलाल पिता कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
135 गौरीशंकर पिता कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भू-स्वामी
योग
136 जयराम, रमेश पिता रामचन्द्र जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
137 गोपी, देवा पिता भीमा, मदन, चिमना पिता गंगाराम, भंवरलाल पिता रामा जाति चमार नि.ग्राम भू- स्वामी
योग
राजेश पिता हिन्दूसिंह
138
योग
बापूलाल पिता नारायण जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी 139
योग
शिव पिता चिमना जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी 140
योग
कुलयोग:-
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि
कुल रकबा
5 3
4
0.139
0.139 121/493/1-
0.139 1
0.139
0.138
0.138
121/493/2
0.138
0.138
1
0.140
0.140
121/493/3
0.140 1
0.140
0.140
0.140 121/493/4
0.140
0.140
1
0.104
0.104 321/3
0.104
0.104 1
0.076 ,
1.000
78/1/3
0.076 1
1.000
1.000
-0.379 78/1/4
1.000
0.379 1
-0.222
0.222
75/1
0.222
0.222
1
0.264
1.763
27/1/1/4
1.763
0.264 1
362
80.923
105.692
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 2093
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
प्र. क्र. -ए-1905
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
(2013 क. 30 सन 2013)
चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कुण्डलिया' वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम कालाखेड़ा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची क्र 02 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची क्र 02 की भूमि की अनुसूची क्र 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है
अनुसूची (1)
कुण्डलिया बॉध परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि का पत्रक
जिला राजगढ़
तहसील- जीरापुर
ग्राम कालाखेड़ा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
क्र.
विवरण
अर्जित रकबा
कुल रकबा
61.317
72.127
1 निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
61.317
72.127
योग
अनुसूची (1)
(1 ) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से
क्र.
मोबाईल नम्बर
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
खसरा क.
कृष्क का नाम व पिता / पतिका नाम
शमिल सर्वे न कापृथक पृथक रकबा
6
5
4
3
2
1
9575841119
0.054
0.253
8/1
1 हरिसिंह, सुजान सिह पिता चैन सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.287
0.287
12/1
0.126
13/1
0.126
0.190
14/2
0.190
0.127
0.127
18/7
13/2
0.278
0.480
0.480
0.202
14/1
1.000
1.000
18/1/6
0.266
0.266
19/2
0.569
0.569
39
0.089
0.089
77/2
135/2 0.184
0.456
0.456
0.272
136/2
61/2 0.158
0.500
0.500
0.342
62
0.031
0.031
107/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2094
142/2
योग
15/3
0.076
0.076
4.251
4.450
(
9752487042
0.076 2 बापुलाल पिता शिवसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16/3 0.145
26/3
17/3
27/3
21/1
35/3 0.269
0.496
36/3
38/2
38/3
51/1/2
योग
35/2 3
0.268 कनीराम पिता कंवरलाल फुलसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
36/2
0.497
योग
15/2
0.076 4 कनीराम पिता कवरलाल जाति गुर्जर 9752487082 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16/2 0.146
15/4
0.076
16/4 0.146
17/2
26/4
35/4 0.268
36/4 0.497
38/4
51/1/1
17/4
21/4
27/4
योग
5 मानसिह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.145
16/1
17/1
26/1
27/1
21/3
35/1
0.269
36/1 0.496
38/1
योग
0.066
0.221
0.134
0.174
0.174
0.120
0.120
0.019
0.019
0.142
0.142
0.765
0.765
0.082
0.082 .
0.082
0.082
0.150
0.664
1.734
2.269
0.765
0.765
0.765
0.765
0.222
0.222
0.222
0.222
0.121
0.121
0.174
0.174
0.765
0.765
0.082
0.082
0.664
0.150
0.120
0.120
0.142
0.142
0.019
0.019
2.017
2.531
0.030
0.145
0.120
0.120
0.174
0.174
0.019
0.019
0.145
0.145
0.765
0.765
0.082
0.082
1.335
1.450 2095
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
6 देवीलाल , भगवान सिंह पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
7 देवा पिता कालू जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
8 हरिसिंह आ. चैनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि. स्वामी
योग
9 देवीसिह पिता प्यार जी बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
10 मांगीलाल पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
11 विष्णुलाल पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
12कालुसिंह पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
13
फुलसिंह करणसिंह छगनसिंह कनीराम घनश्याम पिता गोपीलाल कमलाबाई सरदारबाई धापुबाई पुत्री गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
14 कनीराम पिता गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
15 सिद्धू, धन्ना पिता बलवंत जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
18/1/3
2.023
2.023
2.023
2.023
18/14
1.265
1.265
1.265
1.265
9775841119 18/1/2
2.000
2.000
2.000
2.000
18/5
0.316
0.316
0.316
0.316
18/1/4/1
0.674
0.674
31/3/1 0.380
0.298
32/1 0.122 0.570
0.122
34/1/1 0.068
0.068
31/4/2
0.138
0.138
31/2/1/1
0.038
0.038
1.420
1.338
18/1/4/2
0.675
0.675
31/3/2 0.379
0.297
32/2
0.569
0.123
0.123
34/1/2 0.067
0.067
31/2/1/2
0.356
0.157
1.600
1.319
18/1/4/3
0.674
0.674
31/3/3 0.380
0.298
32/3
0.122 0.569
0.122
34/1/3 0.067
0.067
31/2/1/3
0.356
0.157
1.599
1.318
18/6
0.063
0.063
0.063
0.063
18/9
0.114
0.114
48
2.782
0.782
2.896
0.896
18/1/5
0.924
0.924
31/4/1
0.241
0.241
1.165
1.165 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2096
16 देवीसिंह आ . लाला जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग
17 घनश्याम आ. गोपीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
18 मागुबाई पुत्री सम्पतबाई जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
19कालू सिह ,भगवान सिह पिता रामलाल , भूलीबाई बैवा रामलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
20
8120054587
उकारलाल पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9754960357
21 फूलसिंह पिता जगन्नाथ छगनलाल पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9755849634
22 सुजानसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग
9174845783
23 कनीराम पिता परथी मु. गुलाबाई. बैवा परथी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
18/1/7
1.391
1.391
1.391
1.391
0.595
0.595
18/4/2
18/10
0.126
0.126
0.063
0.353
0.353
23/2 0.063
24/2 0.227
126/1
1.517
0.025
137/2/2
0.199
0.199
2.790
1.298
1.518
1.518
18/13
1.518
1.518
0.265
19/1
0.265
40
0.658
0.658
77/1
0.088
0.088
61/1
0.158
0.158
92
0.304
0.304
107/1
0.032
0.032
135/1
0.183
0.455
0.455
136/1 0.272
142/1
0.076
0.076
2.036
2.036
20/1/1
1.036
1.036
21/2
0.142
0.142
27/2
0.019
0.019
26/2
0.174
0.140
1.371
1.337
20/1/2
1.069
1.069
41/2
0.141
0.141
42/2
0.683
0.683
43/2
0.096
0.096
1.989
1.989
20/1/3
0.032
0.032
0.032
0.032
20/2
2.138
2.138
41/1
0.145
0.145
42/1
0.682
0.682
43/1
0.095
0.095
3.060
3.060
22/1
8224047100
24 करणसिंह आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 0.063
0.354
0.354
23/1
0.063 2097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
योग
25 रोडीबाई पति सुजान सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9644848241
26. देवसिंह पिता सूजान सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9111895876
27 घनश्याम पिता सूजान सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9111878276
28 मेहताब पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
9630614100
29 रोशनसिंह आ. नारायणसिंह जाति गुर्जर पता ग्राम निवासी भूमि स्वामी
योग
0.228
24/1
0.506
0.506
104/1/1
104/2
0.114
0.329
0.329
0.215
105
0.923
0.923
49
0.252
0.252
54/2
2.364
2.364
0.367
0.367
25
0.367
0.367
0.095
0.095
28/1
0.847
0.847
50/1
0.752
0.752
53/1
1.694
1.694
0.095
0.095
28/2
0.847
0.847
50/2
0.671
0.671
0.671
53/2
1.613
1.613
0.678
1.630
44/1
2.000
2.592
52/2
0.240
0.240
85
1.000
2.000
98/1/1
0.134
0.134
133/1
6.596
4.052
0.300
0.300
65/1
0.070
0.070
70/2
110
0.342
0.342
0.200
0.126
111
0.016
112/1
0.712
0.712
9630614100
30 नारायण पिता मथुरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
2.300
2.592
52/1
0.250
0.250
72/3
131/1 0.019
0.199
0.199
0.180
132/1
0.134
0.134
133/2
2.883
3.175
54/1
1.000
1.000
8224047100
31 छगन आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.063
0.063
84/2
86
0.152
0.215
0.215
0.063
90
1.278
1.278 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2098
0.023
0.023
57/1/1
32 बरदा पिता भोना जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.114
0.114
106/1
0.137
0.137
योग
0.125
0.125
57/1/2
33
0.670
0.670
58
शिवसिंह पिता भंवरलाल जाति गूजर 9174872247 भता निवासी ग्गप्रम भूमि स्वामी
0.795
0.795
योग
0.379
0.379
57/2
34 कबुबाई पति बालू सिह जाति गूजर पता निवासी ग्गाम भूमि स्वामी
0.396
0.396
57/3
88/1
0.171
0.216
0.216
0.045
89/1
0.991
0.991
योग
65/2
8224047100
0.143
35 फूलसिंह आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.699
0.699
0.240
66
0.316
67
83/1
0.026
0.278
0.278
0.025
83/2
0.227
84/1
0.089
0.089
69
0.190
0.190
68
0.132
0.132
70/1
1.388
1.388
योग
0.207
0.207
72/2
36 सैतान बाई पति प्रभुलाल जाति गूजर पता निवासी ग्गप्रम भूमि स्वामी
0.207
0.207
योग
0.250
0.250
72/4
37 पूरीलाल पिता कवंरलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
131/2
0.019
0.209
0.209
132/2 0.190
0.459
0.459
योग
9753151185
0.012
0.012
74/1
0.013
0.013
38 भेरूलाल आ. रामा दर्यावबाई बेवा रामा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
75/1
76/1
0.114
0.279
0.279
79/1 0.120
0.045
80/1
0.050
0.050
91/3/1
0.120
0.120
109/1
0.474
0.474
योग 2099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
9697756003
39 कंवरलाल पिता रामा जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
40 पुरसिंह मेहताब पिता कंवरलाल नारायण आ. मथरीलाल पुरीबाई बेवा पुरालाल जाति गुर्जर पता निवासी भूमि स्वामी
योग
41
9174872247
शिवलाल गंगाराम पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
42 सिद्धीबाई पिता बरदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राभ भूमि स्वामी
योग
43
बिरमसिंह ताराबाई पिता ज्वारसिंह पार्वतीबाई बेवा ज्चारसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
44 गोपीलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
45 कालूसिह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
74/2
0.013
0.013 91/3/2
0.051
0.051 109/2
0.120
0.120 75/2
0.012
0.012 76/2
0.114
0.278
0.278 79/2 0.120
80/2 0.044
0.474
0.474
78
0.139
0.253
0.253
82
0.114
81
0.228
0.228
0.481
0.481
88/2
0.171
0.215
0.215
0.044
89/2
106/2
0.114
0.114
0.177
0.077
141/2
1.441
143/2 1.264
0.100
1.770
0.506
91/2
0.405
0.405
137/2/1
1.129
1.129
138/1
0.334
0.334
0.999
0,665
139/1
0.326
1.40
0.405
0.245
2.938
2.439
96/1
0.193
0.557
0.557
97/2 0.050
112/2 0.314
0.557
0.557
126/2
1.012
0.500
127
0.329
128
0.304 0.974
0.974
129
0.050
130
0.291
137/1/1
0.666
0.666
2.652
2.140
137/1/2
0.500
0.500
0.500
0.500 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2100
46
गजराजसिंह पिता करणसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
47
धनश्यामआ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
48
कुलसिंह आ. गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
योग 138/2 0.057
0.057
0.168
139/2 0.111
0.056
0.168
0.113
138/3 0.057
0.057
0.168
139/3
0.056
0.111
0.168
0.113
138/4 0.058
0.058
0.170
139/4 0.112
0.056
0.170
0.114
72.127
61.317
ग्राम कालाखेड़ा की आबादी क्षेत्र खसरा नम्बर 108 की परिसमत्तयां भी अधिग्रहण की जाना है ।
नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा
प्रकरण क्रमांक 1908- अ-82-2015-2016
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चैनपुरिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 लाडबाई पति मांगीलाल जाति सौधिया
योग 2 गायत्रीबाई पति होकमसिंह जाति दांगी
योग 3 दीपक पिता छीरपाल भटकटे जाति महाजन
योग
4 भूरीबाई पति धीरपसिंह जाति बंजारा
योग
5 विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौंधिया योग
कुलयोग:-
-: अनुसूची:-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि- ग्राम चैनपुरिया
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि
4
5
3
0.140
1.223
10/1
0.140
1.223
1
0.400
2.000
10/2
0.270
0.270
9/1/1
0.670
2
2.270
0.250
2.301
9/2/2
0.100
4.553
7/5
6.854
0.350
2
0.510
0.713
25/5
0.510
0.713
1
0.560
1.000
25/1
0.560
1.000
1
2.230
12.060
7
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2101
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 13 मार्च 2018 क्रमांक 915 - रीडर- भू-अर्जन- 2018-प्र. क्र. 20-अ-82-2017-18- पूरक प्रकरण
चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, निम्नांकित अनुसूची 1 में, नागदा कोटा सेक्शन के रेल्व समपार फाटक 46 कि; मी. 786/10-12 शामगढ आर.औ.बी के निर्माण में कस्बा शामगढ की निजी खाता भूमि की आवश्यकता है । वर्णित भुमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची -2 में उल्लेखीत है ।
अतः भूमि अर्जन, पूर्नवास और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार "अधिनियम 2013" (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित की जाती है कि, निम्न वर्णित अनूसूची क्रमांक 2 की भूमि अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक्ता है ।
अनुसूची क्रमांक- ।
कस्बा शामगढ़ तहसील शामगढ , जिला मंदसौर
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा क्र.
असिंचित
सिंचित
कुल रकबा
4
5
3
2
1
0.178 है.
0.178 है.
1
कस्बा शामगढ
अनुसूची क्रमांक- 2
( नागदा कोटा सेक्शन फाटक क्र. 786/10-12 पर आर.औ.बी. निर्माण , कस्बा शामगढ )
प्रभावित भूमि क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा क्र.
भुमि का कुल रकबा
असिंचित कुल रकबा
सिंचित
6
7
5
4
3
2
1
0.178
0.178
0.619
1
1226/3
ईस्माईल पिता नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी शामगढ
0.178
0.178
0.619
योग:-
नोटः- भूमि का नक्षा प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2102
Jabalpur , the 26th February 2018
No. 244- Confdl . -2018 - II - 2-1-2018 .--Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance/Orientation Course (Second Batch) for the District Judges (Entry Level ) promoted in the years 2017-2018 and selected through Limited Competitive Examination) from 5th March 2018 to 16 March 2018 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Course .
By order of Hon'ble the Chief Justice , MOHD . FAHIM ANWAR , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2018
क्र. 48- स्था. सैट-2018 .- श्री ए. के. महोबिया, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2018 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों को प्रारंभ एवं अन्त में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्री महोबिया को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. महोबिया , को अस्थायी रूप से मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. महोबिया, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः उक्त अवधि दिनांक 22 से 24 फरवरी 2018 तक मूलभूत नियम 26 ( ब) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) .
जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2018
क्र. A- 358- दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 14 से 16 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 फरवरी 2018 के तथा दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 360- दो-2-80-2017 .- श्री जी. पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2018 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 जनवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. A-362-दो-2-23-2017.- श्री पी. सी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 16 से 26 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 1142- दो- 2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1144- दो-2-57-2015.- श्री आर. पी . शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2017 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2015 से वर्ष 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस - ब (( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1856-दो- 2-25-2012 .- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2018 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 फरवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2018
क्र. B -1267-दो- 2-40-2017 .- श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 14 से 24 फरवरी 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 1269-दो- 2-64-2016.- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 20 से 24 फरवरी 2018 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 19 फरवरी 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2103 प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 1273-दो-2-58-2007.- श्री बी. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 4 मार्च 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 1276-दो- 2-26-2014.-श्री एस . के. तुरकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 6 से 8 फरवरी 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1897- दो-2-25-2015.- श्री अंनिल कुमार भाटिया , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 5 से 7 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1899- दो-2-58-2017.-श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 12 से 16 फरवरी 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
2104
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1908-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 31 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. D - 1902-दो- 2-100-2017.- श्री कीर्ति कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को दिनांक 19 से 23 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कीर्ति कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कीर्ति कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1904-दो- 2-64-2016.- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 20 से 24 फरवरी 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. D- 1910- दो-2-18-2015.- श्री एस . के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 5 से 7 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 से 4 मार्च 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
क्र. D - 1906-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 23 से 31 जनवरी 2018 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2105
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018
क्र. 231 - गोपनीय - 2018- दो- 3-1-2018.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
कहां से नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
1 श्री विशाल शर्मा
मुरैना
रीवा 2 श्री श्याम सुंदर झा
जबलपुर 3 श्री प्रवीण कुमार सिन्हा
देवास श्री हेमराज सनोडिया
4
खण्डवा 5 श्री सुशील कुमार जोशी
सागर 6 श्री अमित सिंह सिसौदिया
ग्वालियर 7 श्री पवन कुमार पटेल
उज्जैन श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय
8
इंदौर 9 श्री हर्ष सिंह बहरावत
भोपाल 10 श्री अमजद अली
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
(4)
मुरैना
मुरैना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
रीवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर
जबलपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
देवास
देवास
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
खण्डवा
खण्डवा
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
सागर
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर
ग्वालियर
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
उज्जैन
षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इंदौर
इंदौर
अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2018
क्र. 277-गोपनीय- 2018- दो-3-250-57 ( भाग -36 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को , जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 ( ए) 2016 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 दिसम्बर 2017 , 19 दिसम्बर 2017 , 30 दिसम्बर 2017 , 6 फरवरी 2018 एवं 7 फरवरी 2018 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
2106
( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम क्र.
सारणी
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रशिक्षण हेतु
पदस्थापना का स्थान
(3)
(1)
(2) 1. श्री हर्ष राज दुबे (मेरिट क्रमांक 04 ) , (आदेश क्रमांक 3812) .
2. श्री मनमोहन सिंह कौरव (मेरिट क्रमांक 05) , (आदेश क्रमांक 3808 ) .
3. श्री विनीत साकेत (मेरिट क्रमांक 46 ) , (आदेश क्रमांक 3778 ) .
4. श्री मोहित परसाई (मेरिट क्रमांक 49 ) , (आदेश क्रमांक 3782 ) .
5. सुश्री रेशमा खातून (मेरिट क्रमांक 58 ), (आदेश क्रमांक 3859 ) .
6. श्री विनोद कुमार चौधरी (मेरिट क्रमांक 76 ) , (आदेश क्रमांक 3850 ) .
7. सुश्री नेहा परस्ते (मेरिट क्रमांक 84 ) , (आदेश क्रमांक 3835 ) .
8. श्री जितेन्द्र रावत (मेरिट क्रमांक 85 ) , (आदेश क्रमांक 3837 ) .
9. सुश्री परिधी उईके (मेरिट क्रमांक 86 ) , (आदेश क्रमांक 3836 ) .
भिण्ड
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
श्योपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, श्योपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
अनूपपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अनूपपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
छिन्दवाड़ा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
बैढ़न (सिंगरौली)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मुख्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
खण्डवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
इंदौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
मंदसौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मंदसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
2107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2018
क्र. 280-गोपनीय- 2018-दो- 2-1-2018-( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
अधिकारी का नाम (2)
(1)
1
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्री इरशाद अहमद, सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2018
बैठक करेंगे. खरगोन- भीकनगांव श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है .
क्र. D - 1858-दो-2-128-2017. श्रीमती संगीता यादव , फेकल्टि मेंबर (Jr. - I) एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 15 मार्च 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
No. A/240- III- 10-42/75 . It is hereby directed that Shri Subhash Solanki , IV Additional District and Sessions Judge , Khargone , who was directed to hold sitting at Bhikangaon in addition to his place of posting for a period of 15 days in a month for holding Link Court , will henceforth hold sitting at Khargone only on all working days in the month . The sitting of Khargone- Bhikangaon Link Court is hereby discontinued .
जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018 अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता यादव, फेकल्टि मेंबर (Jr. -I ) एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो फेकल्टि मेंबर ( Jr. - I) एम.पी.एस.जे.ए. , के पद पर कार्यरत रहतीं.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
क्र. बी- 1051- तीन-6-6-64.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3 ( सी ) 14/83 / इक्कीस- बी ( 1 ) , दिनांक 3 सितम्बर 1993 द्वारा ग्वालियर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी के पीठासीन अधिकारी के रूप में श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , ग्वालियर को, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त किया जाता है: - जबलपुर, दिनांक 19 फरवरी 2018
अनुसूची
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 ( क्रमांक 37 सन् 1954) .
मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956) .
क्र. ए-240-तीन-10-42/75 .- एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि श्री सुभाष सोलंकी, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान खरगोन के अतिरिक्त भीकनगांव में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था , अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, खरगोन में ही 2108
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 मार्च 2018
No. B - 1051 - III- 6-6/64.-Shri Manvendra Pratap Singh, Judicial Magistrate , First Class , Gwalior is hereby appointed as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate , First Class extablished by the State Government Vide Notification of government of Madhya Pradesh Law & Legislative Affairs Department , Bhopal No. 3 (c) 14/83 /XXI - B ( 1 ) , dated 3rd September 1993 for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below. This notification is being issued in supersession of all the previous notification , issued in this regard: -
SCHEDULE
The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 ( Act No. 37 of 1954)
The Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (Act No. 23 of 1956) .
जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2018
क्र. बी- 1153- तीन- 10-40/ 78 .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय , अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी- 4666-तीन- 10-40-78- सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी. में निम्नानुसार त्रुटि सुधार किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 22 एवं 36 क्रमशः इन्दौर एवं सागर सिविल जिलों तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
अनु. क्र. सिविल जिले का नाम
अपरजिला न्यायाधीश के न्यायालय
स्थान
न्यायालयों की संख्या
(3)
(4) (1)
(2)
34* 22
इंदौर
इंदौर
5
डॉ. अंबेडकर नगर सांवेर
1
1
देपालपुर
10* 36
सागर
सागर
3
खुरई
2
रेहली
1
बण्डा
2
बीना
देवरी
1
सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय
स्थान
स्थान
न्यायालयों की संख्या न्यायालयों की संख्या
(6) (7)
(8) (5)
50
इंदौर
64 इंदौर
5
डॉ. अंबेडकर नगर
डॉ. अंबेडकर नगर 8
2 सांवेर
सांवेर
2
2
3
देपालपुर
1
देपालपुर हातोद
7
11 सागर
सागर
3
2
खुरई
खुरई
1
1 रेहली
रेहली
2
3
बण्डा
बण्डा
बीना
1
बीना
2
देवरी
देवरी
1
1
1
गढ़ाकोटा
No. B - 1153 - III - 10-40-78 . In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C -4666 - III - 10-40-78- VII , dated 18th November , 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub -section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958 ) , which was published in the " Madhya Pradesh Gazette " dated 16thDecember , 2016 following correction is Made . In the said notification, in the Table , for the serial number 22 and 36, Indore and Sagar respectively the following entries are substituted , namely:-
S. No. Name of the Civil District
Court of Additional District Judges
Place
(2)
(3)
Number ofCourts (4) (1)
22
Indore
34* 5
Indore Dr. Ambedkar Nagar.
TABLE
Court of Civil Judges (Class - I )
Court of Civil Judges (Class- II) Place
Number ofCourts (6)
(5)
Number ofCourts (8)
Place (7)
64 8
50 5
Indore Dr.Ambedkar Nagar.
Indore Dr. Ambedkar Nagar.
2109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2018
भाग 1 ]
(8)
(5)
(6) (7
(4)
(3)
(1)
(2)
2
2 Sanwer
Sanwer
1
Sanwer
2
3
1
Depalpur
Depalpur
Depalpur
1
Hatod
11
7
10*
Sagar
36
Sagar
Sagar
Sagar
3
2 Khurai
3
Khurai
Khurai
1
Rehli
2
Rehli
1
Rehli
2
3 Banda
Banda
1
Banda
2
Bina
2
Bina
1
Bina
1
Deori
Deori
1
1
Deori
1
Garhakota * denotes corrections .
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई. ) .
जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2018
अवकाश काल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला, को अस्थायी रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खंडपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयीं हैं . अतः अवधि दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2018 क्र. 256-गोपनीय- 2018- दो-3-250-57 ( भाग -36 ) .- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1501- गोपनीय- 2017 - दो-3-250-57 ( भाग -36) , दिनांक 21 दिसम्बर , 2017 की सारणी के सरल क्रमांक 8 पर उल्लेखित सुश्री अंकिता गुप्ता के नाम के समक्ष स्तम्भ -4 में अंकित " प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) " के स्थान पर " प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) " एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 67/गोपनीय- 2018-दो- 3-250-57 ( भाग -36 ) , दिनांक 12 जनवरी , 2018 की सारणी के सरल क्रमांक 32 पर उल्लेखित श्रीमती सरिता पारस के नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित " प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) " के स्थान पर " प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त न्प्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) " पढ़ा जावे.
मो.फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.
क्र. 66- स्था. सैट - 2018- श्रीमती रश्मि प्रशान्त , निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 26 फरवरी से 12 मार्च 2018 तक, कुल पन्द्रह दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2018
अवकाश कालावधि के दौरान श्रीमती रश्मि प्रशान्त को अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जायेगा.
आदेशानुसार, चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) .
क्र. 43- स्था. सैट- 2018- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2017 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.