मध्यप्रदेश शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 207] भोपाल , शनिवार , दिनांक 31 मार्च 2018-चैत्र 10, शक 1940
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018
क्र. 5458-88 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
413 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018
414
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ४ सन् २०१८
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अध्यादेश , २०१८ [" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३१ मार्च , २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) अधिनियम , १ ९ ६७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः, राज्य के विधान - मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें ;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अध्यादेश , २०१८ है .
संक्षिप्त नाम.
मध्यप्रदेश अधिनियम
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी- आयु ) अधिनियम, १ ९ ६७ ( क्रमांक २ ९ सन् १ ९ ६७ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) , धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
क्रमांक २ ९ सन् १९६७ काअस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
मध्यप्रदेश अधिनियम
३. मूल अधिनियम की धारा २ में, मूल नियम ५६ में, उपनियम ( १ ) में, -
(एक) दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक और अक्षर " ( १ - क ) , ( १ - ख ) , " का लोप किया जाए;
(दो) दो बार आने वाले शब्द " साठ वर्ष " के स्थान पर , शब्द " बासठ वर्ष " स्थापित किए जाएं.
क्रमांक २ ९ सन् १९६७ की धारा २ द्वारा यथा स्थापित मूल नियम ५६ का संशोधन.
आनंदीबेन पटेल भोपाल :
राज्यपाल तारीख ३१ मार्च , २०१८
मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018
क्र. 5458-88 - इक्कीसअ-( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी - आयु ) संशोधन अध्यादेश , 2018 ( क्रमांक 4 सन् 2018 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
414(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 4 OF 2018
THE MADHYA PRADESH SHASKIYA SEVAK ( ADHIVARSHIKI - AYU) SANSHODHAN ADHYADESH, 2018
[First published in the " Madhya Pradesh Gazette ( Extra- ordinary ) " , dated the 31st March, 2018. ]
Promulgated by the Governor in the sixty - ninth year of the Republic of India .
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki - Ayu) Adhiniyam , 1967 .
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-
Short title.
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki -Ayu) Sanshodhan Adhyadesh , 2018 .
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki -Ayu ) Adhiniyam , 1967 (No. 29 of 1967 ) (hereinafter referred to as the principal Act) , shall have effect subject to the amendments specified in section 3 .
Madhya Pradesh Act No. 29 of 1967 to be temporarily amended .
3. In section 2 of principal Act, in rule 56 of the Fundamental Rules , in sub - rule ( 1 ), —
(i) the brackets , figures and letters " ( 1 - a) , ( 1 - b) , " occurring twice , shall be omitted;
(ii) for the words " sixty years " occurring twice , the words " sixty two years " shall be substituted .
Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by section 2 of the Madhya pradesh Act No. 29 of 1967 .
BHOPAL :
DATED THE 31st March , 2018
ANANDIBEN PATEL Governor, Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2018.